मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
मार्च, 2022 सत्र
मंगलवार, दिनांक 08 मार्च, 2022
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
भूमि
सीमा
निर्धारित
नहीं होने से
प्रदेश में
खाद का
कृत्रिम संकट
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
1. ( *क्र. 940 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 तक रबी एवं खरीफ की फसलों की बुआई के पूर्व कृषि विभाग द्वारा भूमि सीमा निर्धारित करने का कार्य किया गया है? यदि हाँ, तो सीमा निर्धारित करने का कार्य कब-कब, किस-किस के माध्यम से कितनी समयावधि में पूर्ण किया गया है? गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन सहित संपूर्ण विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में भूमि सीमा निर्धारण का कार्य होने के उपरांत जानकारी विभाग के किस-किस अधिकारी, किस-किस कार्यालय से शासन को भेजी गई है? पत्रों की प्रति सहित संपूर्ण कार्यवाही विवरण बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तारतम्य में विभाग द्वारा भूमि सीमा निर्धारित करने की कार्यवाही नहीं की गई है, तो विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित किन-किन पर जिम्मेदारी तय की जायेगी? जिम्मेदारों पर कब-कब और क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) विधानसभा के प्रश्न क्रमांक 1571, उत्तर दिनांक 24 दिसंबर, 2021 में सहकारिता विभाग ने स्वीकार किया है कि संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा उर्वरक वितरण हेतु भूमि सीमा निर्धारित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त न होने से शासन को नहीं भेजा गया है, जिसके कारण कितनी-कितनी भूमि के लिये कितनी-कितनी यूरिया, डी.ए.पी. एवं अन्य उर्वरक की उपलब्धता प्रदेश के कृषकों को सहकारिता विभाग द्वारा कराई जाये संभव नहीं हो पाया? क्या कृषि विभाग द्वारा जानकारी नहीं भेजने से प्रदेश में कृत्रिम खाद का संकट उत्पन्न हुआ है? स्पष्ट करें। यदि नहीं, तो सहकारिता विभाग के उत्तर पर विभाग का क्या मत है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं, अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उर्वरक वितरण/विक्रय भारत सरकार के (उर्वरक नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों एवं भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। भूमि सीमा के निर्धारण का प्रावधान उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में नियत नहीं है और न ही भारत सरकार द्वारा तत्संबंधी निर्देश प्राप्त हुए हैं। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में उर्वरक वितरण/विक्रय हेतु भूमि सीमा निर्धारित किये जाने का प्रावधान न होने से संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा भूमि सीमा निर्धारित किये जाने संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया। अत: शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
2. ( *क्र. 82 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु शासन के क्या आदेश एवं दिशा-निर्देश थे? आदेशों की छायाप्रति देवें। (ख) क्या प्रश्नांक 'क' में उल्लेखित आदेशों का पालन कटनी जिले में किया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन संकुलों में कब-कब किस-किस को कितना भुगतान किया गया? संकुलवार बतावें। (ग) प्रश्नांक 'क' में उल्लेखित एरियर्स का भुगतान किन कारणों से अभी तक किन-किन संकुलों में नहीं किया गया, इसका दोषी कौन है? क्या शासन दोषियों पर कार्यवाही कर शेष एरियर्स का भुगतान शीघ्र करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों को सातवें वेतनमान की द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक/वि.स.प्र./2020-21/676 भोपाल, दिनांक 05 फरवरी, 2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में भुगतान के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ''क'' अनुसार 1403 शिक्षकों को एरियर्स का भुगतान छठवें वेतनमान के नियतन का अनुमोदन जिला पंचायत से न होने के कारण, म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के प्रावधान अनुसार कोष एवं लेखा वित्त विभाग से वेतन नियम का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में नियुक्ति विलंब से होने के कारण, माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन 9313/2018 का अंतिम निराकरण न होने के कारण अभी तक लंबित है। प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। शेषांश जी हाँ। समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्यों को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देश पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''चार'' अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिवपुरी जिले की उप मण्डी नरवर में अनियमितता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
3. ( *क्र. 953 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा मण्डी से संबंधित जानकारी लेने के लिये कई पत्र मण्डी सचिव एवं पत्र क्र. 20/22, दिनांक 18.01.2022 एवं 36/22, दिनांक 29.01.22 को संयुक्त संचालक कृषि विपणन बोर्ड ग्वालियर को भी लिखा जिसमें जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक की मण्डी पर्ची 37A की एवं कितने गेट पास काटे गये की जानकारी मांगी थी, क्यों नहीं दी गई? (ख) यह भी बतायें कि मण्डी में वर्तमान में कितने कर्मचारी पदस्थ हैं? पदनाम सहित बतायें और अन्य जगह के कर्मचारियों को मण्डी मगरोनी में किन-किन कर्मचारियों को अटैच किया? किस आधार पर किया? जानकारी नाम सहित देवें। (ग) जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने निर्माण कार्य एवं विकास कार्य किये गये? कितनी लागत से किये गये? प्राक्कलन सहित कार्य की स्थिति बतायें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में भेजे पत्रों की जानकारी न देना यह घोर लापरवाही है? मण्डी टैक्स की चोरी कर व्यापारियों को लाभ पहुंचाकर करोड़ों रूपये का शासन को घाटा किया है, क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रश्नकर्ता के उल्लेखित पत्र सचिव मण्डी मंगरौनी एवं संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय ग्वालियर को प्राप्त नहीं हुए अपितु कार्यालय जनपद पंचायत नरवर के पत्र क्रमांक/पंचायत/2021/3076, दिनांक 26.10.2021 मण्डी समिति मंगरौनी को प्राप्त हुआ। जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी में दिनांक 27.10.2021 को आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव मण्डी समिति मंगरौनी उपस्थित हुये और पत्र क्रमांक/मण्डी/21-22/255/दिनांक 27.10.2021 से प्रश्नकर्ता को जानकारी उपलब्ध करायी गयी। जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक 37ए की पर्ची 19094 एवं जारी अनुज्ञा पत्रों की संख्या 2147 है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) मण्डी मंगरौनी में वर्तमान में 09 अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं। पदनाम अनुसार 01 सचिव. 05 सहायक उप निरीक्षक. 02 सहायक ग्रेड-3. एवं 01 भृत्य पदस्थ हैं, जिसमें दो कर्मचारी वर्तमान में निलंबित हैं। किसी भी कर्मचारी को मण्डी में अटैच नहीं किया गया है। एक कर्मचारी श्री बसंत कुशवाह, सहायक ग्रेड-3 मण्डी कौलारस को कार्य व्यवस्था की दृष्टि से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं। (ग) मंगरौनी मण्डी में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक निर्माण एवं विकास कार्य की सम्पूर्ण स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। (घ) प्रश्नकर्ता को चाही गई जानकारी उपलब्ध कराई गई है। मण्डी टैक्स चोरी कर व्यापारियों को लाभ पहुंचाने करोड़ों रूपये का शासन का घाटा करने संबंधी प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाकर गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता है।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
4. ( *क्र. 616 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय किसान फसल ऋण माफी के तीसरे चरण की कर्जमाफी से प्रदेश के कितने किसान वंचित हैं? जिलेवार संख्या बतावें। यह चरण कब तक प्रारंभ करके पूर्ण कर लिया जायेगा? द्वितीय चरण की शेष कर्जमाफी कब तक पूर्ण होगी? जिलेवार लंबित किसान संख्या, राशि सहित बतावें। (ख) इस संबंध में दिनांक 01.07.2020 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी बैठकें हुईं? उनमें कौन-कौन सम्मिलित हुये, की जानकारी बैठकवार देवें। (ग) दिनांक 01.07.2020 से 31.12.2021 तक आहूत विधान सभा सत्रों में जय किसान फसल ऋण माफी के जिन प्रश्नों में ''जानकारी एकत्र की जा रही है'' उत्तर दिया गया है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार उन प्रश्नों की जानकारी कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अमानक पाये गये खाद बीज के प्रकरणों पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
5. ( *क्र. 92 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में वर्ष 2020-2021 तथा फरवरी 2022 तक कितने निजी उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं के सेम्पल लिये गये? उनमें से कितने नमूने अमानक पाये गये? (ख) उक्त समय अवधि में अमानक पाये गये उर्वरक, बीज के प्रकरणों में व्यापारिक संस्थानों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? फर्मों के नाम सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या उक्त अवधि में अमानक खाद बीज के प्रकरणों में विक्रेताओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये गये? यदि नहीं, तो क्यों? पूर्ण जानकारी विक्रेताओं, फर्म के नाम, संचालकों के नाम सहित दी जावे। (घ) क्या अमानक, खाद, बीज, वाली विक्रेता कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही के बाद पुनः विक्रेता कम्पनी परिवारजनों के नाम से नई संस्था रजिस्टर्ड करा लेते हैं और उसी प्रकार के अमानक खाद बीज अधिकारियों की सांठ-गांठ कर बेचने का काम जारी रखते हैं, क्यों? पूर्ण जानकारी दी जावे।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 एवं 4 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 एवं 6 अनुसार है। (घ) जी नहीं। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं बीज (नियंत्रण) 1983 में निहित प्रावधानों के अनुरूप ही विक्रय प्राधिकार पत्र जारी किये गये हैं। बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 5 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 9 में प्रावधान अनुसार संस्था/व्यक्ति के बीज लायसेंस/विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त होने अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन अन्य आदेशों के उल्लंघन सिद्ध पाये जाने पर तीन वर्ष तक पुन: नवीन लायसेंस/प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जा सकता। उक्त प्रावधानों में व्यक्ति/संस्था का उल्लेख है, परिवार के सदस्यों को लायसेंस/प्राधिकार पत्र जारी न किये जाने संबंधी प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं। जिले में बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों का पालन कर विक्रय लायसेंस/प्राधिकार पत्र जारी किये गये हैं तथा प्रावधानों के अनुरूप अमानक प्रकरणों पर कार्यवाहियां की गई हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( *क्र. 173 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वे सूची 2011 में रायसेन जिले में कितने व्यक्तियों के नाम थे? उनमें से कितने व्यक्तियों के आवास स्वीकृत किये गये तथा किन-किन व्यक्तियों के नाम किसने क्यों काट दिये? (ख) जिन व्यक्तियों के नाम काटे गये हैं, उनके नाम काटने से पूर्व सूचना पत्र क्यों नहीं दिया गया तथा बिना किसी सूचना के उक्त व्यक्तियों के नाम किसने काटे, उसके विरूद्ध विभाग क्या-क्या कार्यवाही करेगा? (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आवास प्लस की सूची में रायसेन जिले में कितने व्यक्तियों के नाम जोड़े गये? विकासखण्डवार संख्या बतायें तथा उनको कब तक आवास हेतु राशि दी जायेगी? (घ) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आवास प्लस की सूची में ग्राम पंचायत द्वारा नाम जोड़ने के बाद भी अनेक हितग्राहियों के नाम ऑनलाईन नहीं दिख रहे हैं, इस संबंध में विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) उपरोक्त सूची में से भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में जिले द्वारा गठित अधिकारी/कर्मचारियों के दल ने नाम काटे गये। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास प्लस की सूची में रायसेन जिले में 81493 व्यक्तियों के नाम जोड़े गये। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है तथा भारत सरकार से लक्ष्य एवं निर्देश प्राप्त होने पर नियमानुसार आवास दिये जा सकेंगे। (घ) जी हाँ, इस संबंध में भारत सरकार को पत्र लिखे गये।
उवर्रक बीज एवं दवाइयों की कालाबाजारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
7. ( *क्र. 579 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर एवं मुरैना जिले में उर्वरक, बीज, दवाइयों के विक्रय हेतु किस-किस व्यापारी या दुकान संचालक/डीलर को दिनांक 01 फरवरी, 2022 की स्थिति में लाइसेंस स्वीकृत हैं? उनका नाम, विक्रय स्थान का पता तथा किस दिनांक से किस दिनांक तक लाइसेंस की स्वीकृति है? पूर्ण विवरण दें। इन डीलरों/दुकान संचालकों एवं व्यापारियों में ऐसे कौन-कौन हैं, जिनकी लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह लगातार बिक्री कर रहे हैं? उनका नाम, फर्म/दुकान संचालकों का पता सहित पूर्ण विवरण दें। उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही न करने का क्या कारण है? इसके लिए कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं? उनका नाम, पद सहित पूर्ण विवरण दें। क्या अब ऐसे दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों एवं दुकान संचालकों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) ग्वालियर एवं मुरैना जिले में किसानों द्वारा और उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण दवा व्यापारियों/डीलरों के विरूद्ध कालाबाजारी की कितनी शिकायतें, दिनांक 01 जुलाई, 2021 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुई? किन-किन व्यापारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई, उसकी जानकारी एवं जिन व्यापारियों/डीलरों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, उसके क्या कारण रहे?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। ग्वालियर एवं मुरैना जिले में उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण दवा के लाइसेंसधारी कारोबारियों की लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण दवा के विक्रय किये जाने संबंधी प्रकरण नहीं पाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
बैहर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सरोवर निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
8. ( *क्र. 271 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला बालाघाट की बैहर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जनपद पंचायत बिरसा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बीजाटोला के ग्राम बखारीकोना में मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजनांतर्गत (सिंचाई निस्तार) सरोवर निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्र. 152 के उत्तर दिनांक 09 अगस्त, 2021 के अनुसार सरोवर निर्माण कार्य जून तक पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया था, तो किन कारणों से कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है? (ग) दिनांक 01.10.2018 को तालाब निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उपरांत वन विभाग की आपत्ति के बाद निर्माण कार्य बंद किया गया था, उसके उपरांत वन विभाग की आपत्ति के निराकरण के बाद पुन: दिनांक 22.05.2019 को निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, किंतु आवंटन के अभाव एवं वैश्विक महामारी (कोविड-19) के कारण निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है? उक्त कार्य कब प्रारंभ किया जावेगा एवं बजट आवंटन कब तक किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्य हेतु राशि का अभाव होने से कार्य यथास्थिति बंद है। (ग) जी हाँ। बजट की उपलब्धता अनुसार कार्य प्रारंभ किया जावेगा एवं बजट आवंटन हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अशासकीय पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस ली जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
9. ( *क्र. 283 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़वानी जिले में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से कौन-कौन से अशासकीय पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय संबद्ध हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन अशासकीय पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लिए जाने की शिकायत मिली है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा कितनी-कितनी फीस किस-किस वर्ष में निर्धारित की गई और कितनी अधिक फीस लेने की शिकायत प्राप्त हुई? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक कौन-कौन से अशासकीय पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय की शिकायतें प्राप्त हुई और उनके खिलाफ प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) बड़वानी जिले में राजीव गॉंधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से दो पॉलीटेक्निक, एक फार्मेसी एवं एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय संबंद्ध है, जो निम्नानुसार है :- 1. बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, करवान, बड़वानी (पॉलीटेक्निक)। 2. ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड साईंस, निवाली रोड, ग्राम चाटली, सेंधवा, बड़वानी (पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग)। 3. स्व. के.एल. पाण्डे स्कूल ऑफ फार्मेसी, 2449/9 निवाली रोड, ग्राम चाटली, सेंधवा, बड़वानी (फार्मेसी)। (ख) एवं (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामुदायिक भवन निर्माण योजना पुनः प्रारंभ की जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( *क्र. 624 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवनों के निर्माण कराये गये हैं? क्या वर्तमान में सामुदायिक भवन निर्माण योजना बंद या शिथिल कर दी गयी है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो वर्तमान में सामुदायिक भवन निर्माण क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? (ख) जिला मुरैना की विधानसभा क्षेत्र जौरा में वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक कितने सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया गया और कितनी राशि व्यय की गयी है? सामुदायिक भवन निर्माण योजना जन सुविधा की दृष्टि से उपयोगी थी? क्या इसे पुन: प्रारंभ किया जा सकेगा? (ग) विधानसभा जौरा में किस-किस ग्राम पंचायत में प्रश्नांश (ख) की अवधि में सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया गया? पंचायतवार राशि व्यय का ब्यौरा बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उत्तरांश 'क' अनुसार शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
अनुदान योजनाओं एवं बलराम तालाब की स्वीकृति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
11. ( *क्र. 585 ) श्री सुनील उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान हितग्राहियों को शासन द्वारा किन-किन योजनाओं पर अनुदान की कितनी-कितनी राशि का प्रावधान है? इन योजनाओं में ट्रायबल ब्लॉक के कितने हितग्राही जो आदिवासी हैं, लाभान्वित हुए हैं, विगत दो वर्षों का लक्ष्य एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रदाय करें। (ख) आदिवासी ब्लॉक में कितने-कितने एफ.पी.ओ. के गठन का प्रस्ताव है एवं वर्तमान में कितने संचालित हो रहे हैं? स्थान एवं सदस्य संख्या की जानकारी देवें। (ग) एफ.पी.ओ. गठन हेतु क्या कृषि विभाग की गाईड लाईन है, तो उसकी जानकारी देने की कृपा करें। (घ) क्या जिले में बलराम तालाबों की स्वीकृति, जिनके पास ड्रिप स्प्रिंगलर है, साथ ही पोर्टल पर दर्ज है, उनको ही यह सुविधा दी जा रही है? बलराम तालाबों की सुविधा उन किसानों को मिलना चाहिये, जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है? क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि पूर्व की तरह ही बलराम तालाब योजना संचालित की जाये?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) बलराम तालाब योजना की नवीन मार्गदर्शिका अनुसार उन्हीं कृषकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिनके पास विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना के माध्यम से वर्ष 2017-18 एवं उसके पश्चात ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट स्थापना की गई हो, में विभागीय संशोधित परिपत्र क्रमांक/44/2022/FWAD, दिनांक 24.02.2022 के द्वारा बलराम तालाब योजना क्रियान्वयन हेतु जारी किया गया है।
खेत, तालाब मेढ़ बंधान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( *क्र. 581 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत अमथनु, ग्राम पंचायत उमरिया (चिनकी), जनपद पंचायत करेली जिला नरसिंहपुर में विगत 7 वर्षों में कितने खेत, तालाब, मेढ़ बंधान बनाये गये हैं? नामवार जानकारी प्रदान करें। (ख) कितनी ग्राम पंचायतों में कितने खेत, तालाब, मेढ़ बंधान पूर्ण हो चुके हैं, कितने तालाब अधूरे हैं? कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे? (ग) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2022 को ग्राम पंचायत अमथनु एवं उमरिया (चिनकी) जिला नरसिंहपुर में खेत, तालाब, मेढ़ बंधान में भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? विस्तृत जानकारी से अवगत कराएं। (घ) क्या ग्रामीणों एवं हितग्राहियों द्वारा उक्त तालाब में भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो किस दिनांक को की गई है, अगर शिकायत की गई, तो क्या जांच की गई? क्या भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्राम पंचायत अमथनु, ग्राम पंचायत उमरिया (चिनकी), जनपद पंचायत करेली जिला नरसिंहपुर में विगत 7 वर्षों में 91 खेत तालाब, मेढ़ बंधान निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये। नामवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत करेली अंतर्गत 64 ग्राम पंचायतों में 196 खेत तालाब, 1381 मेंढ़ बंधान पूर्ण हो चुके हैं, 23 तालाब अधूरे हैं। योजना माँग आधारित होने से इच्छुक जॉबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा काम की माँग किये जाने पर कार्यों की पूर्णता निर्भर होने के कारण कार्य पूर्ण होने की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हॉं। ग्राम पंचायत अमथनु में निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर रूपये 1,32,782/- की वसूली अधिरोपित की गई। क्रियान्वयन एजेन्सी, सरपंच, सचिव व जी.आर.एस. पर बराबर भाग में विभाजित कर उक्त राशि वसूल कर जिला पंचायत के नोडल खाते में जमा करायी है। ग्राम पंचायत उमरिया (चिनकी) में खेत तालाब व मेढ़ बंधान निर्माण कार्य पर की अनियमितता में ग्राम प्रधान व ग्राम रोजगार सहायक से रुपये 1,28,385/- की वसूली अधिरोपित कर राशि जमा करायी गयी। इस तरह उक्त दोनों पंचायतों में राशि रूपये 2,61,167/- की वसूली की कार्यवाही की गई है। (घ) जी हाँ, ग्राम पंचायत उमरिया (चिनकी) की माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य के माध्यम से दिनांक 25.02.2021 को शिकायत प्राप्त। शिकायत पर कार्यवाही की जानकारी उत्तरांश 'ग' अनुसार होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
बालाघाट जिले में कराधान की राशि के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( *क्र. 711 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय जिला पंचायत बालाघाट के पत्र क्रमांक 6325/जि.पं./प प्रको./2019-20 दिनांक 15.11.2019 द्वारा ऐसी ग्राम पंचायतों जिनमें बिना कराधान की वृद्धि किए 14वें वित्त आयोग परफार्मेंस ग्रान्ट 2017-18 के अंतर्गत जारी की गयी राशि पर रोक लगायी गयी थी? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि विकासखण्ड लांजी तथा किरनापुर को छोड़कर समस्त विकासखण्डों में नियम विरूद्ध तरीके से राशि का आहरण कर लिया गया? यदि हाँ, तो क्या शासन इसकी विस्तृत जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगा? (ख) किन लोगों के द्वारा गलत जानकारी देकर बिना कराधान में वृद्धि किये परफार्मेंस ग्रान्ट की राशि गलत तरीके से स्वीकृत की गयी, उन पर शासन क्या कार्यवाही करेगा? (ग) क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट तथा आयुक्त पंचायत राज संचालनालय, भोपाल को लांजी तथा किरनापुर विकासखण्ड की राशि पर लगी रोक हटाने कोई पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? (घ) क्या शासन किरनापुर तथा लांजी विकासखण्डों पर लगी हुई रोक हटाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, कार्यालय जिला पंचायत बालाघाट के पत्र क्रमांक 6325/जि.पं./प प्रको./2019-20, दिनांक 15.11.2019 द्वारा ऐसी ग्राम पंचायतों जिनमें बिना कराधान की वृद्धि किए 14वें वित्त आयोग परफार्मेंस ग्रान्ट 2017-18 के अंतर्गत 98 ग्राम पंचायतों में जारी की गई राशि में से परीक्षण उपरांत 33 ग्राम पंचायतों की राशि पर रोक लगाई गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं, उपरोक्तानुसार किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त राशि नियम विरूद्ध आहरण नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1095/पंचा.प्रको./जि.पं./2022 बालाघाट दिनांक 25.02.2022 के अनुसार जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया है। जांच में पाये जाने वाले गुणदोष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ग) जी हाँ, उक्त आदेशानुसार गठित जिला स्तरीय जांच दल से प्राप्त प्रतिवेदन के गुणदोष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। (घ) जिला स्तरीय जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार उचित निर्णय लिया जावेगा।
रजिस्टर्ड बेरोजगारों की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
14. ( *क्र. 657 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक धार जिले में कितने बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं? विधानसभावार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त में से कितने बेरोजगार एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रजिस्टर्ड हैं? (ग) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक जिले में कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? (घ) क्या सरकार ने जिले के बेरोजगारों की सहायता/मार्गदर्शन के लिए कोई योजना चलाई है? यदि हाँ, तो उपरोक्त अवधि में कितने बेरोजगारों को सहायता/मार्गदर्शन दिया गया? (ङ) क्या विभागों में होने वाली नवीन नियुक्ति में रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन आवश्यक है? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्न अवधि में धार जिले में 64870 आवेदक रजिस्टर्ड है। विधानसभावार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ख) एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से पंजीकृत आवेदकों की संख्या 61689 है। (ग) प्रश्न अवधि में धार जिले में 7428 आवेदकों को निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्रदान किये गये। (घ) जी हाँ। 1500 बेरोज़गार आवेदकों को केरियर कॉउन्सिलिंग योजना से सहायता/मार्गदर्शन दिया गया। (ड.) जी हाँ।
पेसा कानून 1996 के अनुसार नियम बनाए जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( *क्र. 820 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि पेसा कानून 1996 के अनुसार नियम बनाए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव श्री उमाकान्त उमरांव जी ने मई-जून 2021 में बैठक आयोजित की? (ख) यदि हाँ, तो बैठक किस-किस दिनांक को किस स्थान पर आयोजित की गई? बैठक में किस-किस विभाग के किस अधिकारी ने भाग लिया, किस-किस विषय पर विभागीय स्थिति को बैठक में रखा गया? प्रति सहित बतावें। (ग) पेसा कानून 1996 राज्य में किस दिनांक से लागू किया गया, उसके अनुसार किस कानून की किस धारा एवं किस नियम में किस-किस दिनांक को क्या-क्या संशोधन अधिसूचित किया गया। (घ) 1996 में लागू पेसा कानून के तहत प्रश्नांकित दिनांक तक नियम नहीं बनाए जाने का क्या कारण रहा है, वर्तमान में बनाए जा रहे नियम कब तक अधिसूचित किए जावेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.12.1996 को पेसा अधिनियम अधिसूचित किया गया था। राज्य शासन द्वारा कोई संशोधन अधिसूचित नहीं किया है। (घ) विभिन्न विभागों के अधिनियमों व नियमों का परीक्षण, समिति का गठन, विभिन्न राज्यों के नियमों का अध्ययन तथा विषय विशेषज्ञों से विचार-विमर्श प्रक्रियारत रहने से अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
श्रेष्ठ खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां
[खेल एवं युवा कल्याण]
16. ( *क्र. 5 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 01 जनवरी, 2010 के पश्चात प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कुल कितने श्रेष्ठ खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी गईं? सूची उपलब्ध कराएं। (ख) क्या प्रदेश में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रदेश की सरकारी नौकरियों में लिखित परीक्षा में 10 अंक का बोनस दिए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है? यदि हाँ, तो वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं? (ग) क्या प्रदेश के श्रेष्ठ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने भविष्य की चिंता को देख प्रतिभा के बावजूद खेल छोड़ रहें हैं, इसका आकलन विभाग द्वारा कब-कब किया गया तथा उसके क्या परिणाम रहे? यदि आकलन नहीं किया गया तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। विभागीय अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन नियम 2019 के तहत अधिकृत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पदक प्राप्ति पर नकद पुरस्कार एवं सम्मान निधि देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गृह विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियम 2021 के तहत नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत आरक्षक अथवा उपनिरीक्षक के पद पर सीधे नियुक्ति का भी प्रावधान है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आकलन करने की आवश्यकता नहीं है।
कोरोना काल में गणवेश वितरण में अनियमितता की जांच
[स्कूल शिक्षा]
17. ( *क्र. 1026 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय राज्यपाल मध्यप्रदेश द्वारा विधानसभा में दिनांक 22 फरवरी, 2021 को दिए गए अभिभाषण के बिंदु क्र. 64 में यह उल्लेख किया गया था कि मेरी सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा में आई बाधाओं को दूर करते हुए अब पढ़ाई नहीं रूकेगी थीम पर एक अप्रैल 2020 से रेडियो स्कूल शुरू किया गया? हमारा विद्यालय योजना शुरू कर कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन की पढ़ाई संबंधी समय-सारणी मुद्रित कर उपलब्ध करवाई गई? शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को दो जोड़ी गणवेश इस वर्ष स्व-सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो कोरोना काल के दौरान दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से रेडियो स्कूल एवं हमारा घर, हमारा विद्यालय योजना शुरू की गई, जब विद्यालय खुले ही नहीं एवं छात्र/छात्राएं घर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में स्कूल ड्रेसों का कहां वितरण किया गया एवं कितने की राशि की स्कूल ड्रेस का वितरण किया गया है? (ग) क्या गणवेश वितरण में व्यापक स्तर पर आर्थिक अनियमितता की गयी है? यदि नहीं, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए रेडियो स्कूल शुरू किया गया है। कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए रेडियो स्कूल शुरू नहीं किया गया। कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत समय सारिणी विद्यालय द्वारा अपने स्तर से फोटो कॉपी करवाकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। जी हाँ। (ख) स्व-सहायता समूह के माध्यम से गणवेश तैयार कर शाला प्रबंध समिति को उपलब्ध कराई गई। शाला प्रबंधन समिति के द्वारा कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुये गणवेश वितरण छात्रों को किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, अपितु गणवेश वितरण के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच हेतु स्व-सहायता समूह के नियंत्रणकर्ता विभाग को जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लेख किया जाता है। उक्त स्थिति में उच्च स्तरीय जाँच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों को निर्धारित दर से अधिक दर पर बीजों का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
18. ( *क्र. 744 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर संभाग में सीमांत और लघु किसानों हेतु वर्ष 2017-18 से 2021-22 में बीज वितरण की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? उक्त योजनाओं के भौतिक-वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किन योजनाओं में हितग्राहियों का चयन एवं क्रियान्वयन नियमानुसार नहीं किया गया तथा किस जिले में किन-किन योजनाओं का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किस-किस जिले में किन योजनाओं में बीज का वितरण खरीफ और रबी फसलों के लिये एक माह से चार माह बाद लगभग सीजन समाप्त होने पर किया गया तथा किन-किन योजनाओं में विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर बीज किस-किस एजेंसी से कितनी मात्रा में प्रदाय आदेश दिये गये? इससे शासन पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा? (घ) क्या बीज वितरण के पूर्व बीज परीक्षण के परिणाम प्राप्त किये जाने चाहिये? यदि हाँ, तो बतावें कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक में बीज वितरण के काफी दिनों बाद परीक्षण के परिणाम प्राप्त हुए तथा इनमें कितने नमूने अमानक पाये गये? (ड.) प्रश्नांश (ख) से (घ) के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सूची तथा की गई कार्यवाही से अवगत करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
19. ( *क्र. 550 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया है, इसमें नियुक्त किए गए अध्यापक संवर्ग के 3 लाख कर्मचारियों को सेवा अवधि की गणना में वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से मान्य करते हुए लाभ दिया जा रहा है? (ख) क्या शिक्षाकर्मियों और संविदा शाला शिक्षकों को 2007 में अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया था, तो उनकी सेवाओं को निरंतरता में मान्य करते हुए क्रमोन्नति, पदोन्नति, वरिष्ठता हेतु सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक से मान्य की गई है? (ग) क्या नवीन संवर्ग में वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से मान्य न करने से इन लोगों को क्रमोन्नति ग्रेच्युटी आदि नुकसान हो रहे हैं तथा भविष्य में सेवानिवृत्ति पर कई प्रकार के नुकसान होंगे? इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के लिए नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो आदेश किस दिनांक तक जारी होंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018'' के अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की वरिष्ठता इन नियमों के नियम-17 अनुसार प्रावधानित है। (ख) जी हाँ। (ग) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-14/2019/20-1 भोपाल, दिनांक 20.07.2019 की कंडिका 3 अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोकसेवकों की पदोन्नति/क्रमोन्नति हेतु उनके द्वारा अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को गणना में लिया जाना प्रावधानित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''क'' एवं ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
20. ( *क्र. 1041 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 से प्रश्नांकित दिनांक तक पंचायत राज संचालनालय से किन योजनाओं से कितने निर्माण कार्यों हेतु कितनी राशि विदिशा जिले को उपलब्ध कराई गई है? योजनावार, ग्रामपंचायत, विकासखण्डवार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। स्वीकृति के नियम निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त उपलब्ध कराई गई राशि से विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायतों द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये हैं? क्या निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराये गये हैं? यदि हाँ, तो बतलावें। यदि नहीं, तो किन-किन ग्राम पंचायतों में निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं किया गया है एवं दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में पंचायतराज संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग किया गया है तथा कितनी राशि का उपयोग अभी कार्य एजेन्सियों द्वारा नहीं किया गया है? इन कार्यों की जांच कब-कब की गई है? जांच निर्धारित मापदण्डों के पालन न करने हेतु कौन-कौन से विकासखण्ड व ग्राम पंचायतों के कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये हैं? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों? कब तक की जावेगी। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक जिला पंचायत विदिशा द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्यों के प्रस्ताव पंचायतराज संचालनालय को प्राप्त हुये एवं उनकी स्वीकृति कब-कब की गई है तथा अद्यतन स्थिति भी बतलावें। (ड.) वित्तीय वर्ष 2021-22 पंचायतराज संचालनालय में किस-किस मद में कितनी राशि उपलब्ध है एवं उपलब्ध बजट में से कितने राशि के कार्य स्वीकृत कर दिये गये हैं एवं कितनी राशि शेष है? मदवार जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। कार्य निर्धारित मापदण्ड अनुसार कराया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) जिला पंचायत विदिशा द्वारा निर्माण कार्यों हेतु पंचायत राज संचालनालय को कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
खेल मैदान व खेल सुविधाएं
[खेल एवं युवा कल्याण]
21. ( *क्र. 404 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पूर्व विधानसभा क्षेत्र जबलपुर में खिलाड़ियों को खेलने, प्रैक्टिस करने हेतु कहां-कहां पर कौन-कौन से इंडोर/आउटडोर, खेल मैदान, स्टेडियम हैं? खिलाड़ियों के लिये प्रैक्टिस करने, उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु खेल सम्बंधी क्या-क्या सुविधाएं व संसाधन हैं? (ख) क्या इस क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिये खेलने/प्रैक्टिस करने व राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाएं आयोजित करने हेतु सर्व-सुविधायुक्त एक भी मैदान, स्टेडियम नहीं हैं? यदि हाँ, तो क्यों? इस सम्बंध में शासन की क्या योजना है? (ग) क्या कांचघर स्थित बर्न कम्पनी के मैदान में इस क्षेत्र के बच्चे खिलाड़ी फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी प्रशिक्षण देते हैं? यदि हाँ, तो शासन ने इस खेल मैदान को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं के आयोजन हेतु सर्व-सुविधायुक्त स्टेडियम बनाने बाबत क्या योजना बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या बर्न कम्पनी के उक्त खेल मैदान को वर्ष 2019 में सर्व-सुविधायुक्त बनाने हेतु राशि 2.20 करोड़ की घोषणा की गई थी, इसका भूमि पूजन भी हुआ था? यदि हाँ, तो इस खेल मैदान को बंद कराने का क्या कारण है? इसका विकास कब तक कराया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभागीय स्वामित्व का पूर्व विधानसभा क्षेत्र जबलपुर में कोई भी इंडोर/आउटडोर खेल मैदान, स्टेडियम नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जबलपुर शहर में विभाग के स्वामित्व का रानी दुर्गावती खेल परिसर, रानीताल इंडोर व आउटडोर खेल परिसर, रॉझी इंडोर व आउटडोर खेल परिसर, युवा भवन सेठी नगर, एम.एल.बी. खेल मैदान उपलब्ध है। इसके अलावा रांझी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक का निर्माण प्रगतिरत है तथा उपरोक्त उपलब्ध अन्य विभागीय स्टेडियम/खेल मैदानों का उन्नयन भी स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप किया जा रहा है। (ग) जी हाँ। जी नहीं, मैदान का स्वामित्व खेल और युवा कल्याण विभाग का नहीं होने से कार्य योजना बनाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
22. ( *क्र. 858 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तारांकित प्रश्न क्रमांक 147, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 के प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के उत्तर में (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है, दिया गया है। यदि हाँ, तो एकत्रित जानकारी की प्रति उपलब्ध करायें और यह भी बतायें कि वित्तीय अनियमितता के दोषी अधिकारी को जिले का प्रभार देने के लिए कौन अधिकारी दोषी है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में प्रकरण न्यायालय में लंबित होने के बाद भी संबंधित अधिकारी को भ्रष्टाचार कराने के लिए जिले में पदस्थ किया गया, जबकि शासन के आदेशानुसार गंभीर अनियमितताओं के कारण स्वतंत्र प्रभार नहीं दिये जाने हेतु निर्देश हैं? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में इन्हें जिले के प्रभार से कब तक अलग किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रथम श्रेणी अधिकारी की पदस्थापना प्रशासनिक दृष्टि से की जाती है। (ख) जी नहीं। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, प्रशासनिक दृष्टि से जिलों में पदस्थापना की जाती है। (ग) उत्तरांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण न कराने के जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
23. ( *क्र. 934 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले के विधानसभा क्षेत्र 83-ब्यौहारी के अन्तर्गत किन-किन ग्राम पंचायत के विरूद्ध जांच उपरांत धारा 40 व 92 की कार्यवाही प्रस्तावित की गई, का विवरण वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक तक का बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) की ग्राम पंचायतों अनुसार किन-किन ग्राम पंचायतों से राशि वसूली प्रस्तावित कर कितनी-कितनी राशि वसूल की गई, का विवरण वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक तक का माहवार, वर्षवार, जनपदवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार वसूली गई राशि का उपयोग कब-कब, कहां-कहां किया गया, जिन कार्यों के न होने व अनियमितता मानकर राशि वसूली गई, उनके निर्माण बाबत् राशियां क्या जारी की गई तो कब-कब, का विवरण देवें। अगर नहीं जारी की गई तो क्यों? कब तक जारी कर अधूरे निर्माण कार्य पूरे करायेंगे? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार वसूली गई राशियों से ब्याज कितना प्राप्त हुआ का विवरण पृथक से देते हुये बतावें कि इस राशि का उपयोग किस कार्य में किया जावेगा? अगर नहीं तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश (क) की ग्राम पंचायतों में प्रश्नांश (ख) अनुसार राशियां वसूली गई, लेकिन प्रश्नांश (ग) व (घ) अनुसार पंचायतों को आवंटित कर अधूरे कार्य पूर्ण नहीं कराये गये, इसके लिये किन-किन को जिम्मेदार मानकर क्या कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? अगर नहीं तो क्यों एवं राशि कब तक पंचायतों को जारी करायेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (ड.) उपरोक्त उत्तरांशों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा योजनान्तर्गत लंबित भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( *क्र. 568 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खरगोन जिले अन्तर्गत वर्तमान में मनरेगा योजनांतर्गत कुल कितना भुगतान लंबित है, जिसके अन्तर्गत लंबित सामग्री एवं मजदूरी का विवरण तथा किस समयावधि से लंबित है? विकासखण्डवार जानकारी देवें। क्या पूर्व के भुगतान शेष होने से वर्तमान में मजदूरों को रोजगार देने हेतु कार्य कराने में कार्य एजेन्सी को कोई कठिनाई आ रही है या समय पर कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं? यदि हाँ, तो इसके निराकरण हेतु जिले के सभी लंबित भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे? नहीं तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : मनरेगा योजना अंतर्गत खरगोन जिले में कुल लंबित भुगतान राशि रूपये 2247.13/- लाख है। विकासखण्डवार लंबित सामग्री एवं मजदूरी भुगतान तथा समयावधि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में मजदूरों को रोजगार देने व कार्य कराने में कार्य एजेन्सी को कोई कठिनाई नहीं आ रही है। भारत शासन से राशि प्राप्त होने पर लंबित राशि का भुगतान कर दिया जावेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
लहसुन के निर्यात से प्रतिबंध हटाया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
25. ( *क्र. 16 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य सचिव कार्यालय से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 3064/2021, तराना दिनांक 22.12.2021 पर कार्यवाही के लिए दिनांक 03.01.2022 को भेजा गया था? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक निर्यात से प्रतिबंध हटाने के लिए और किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी? (ख) पत्र को अमल में लाने के लिए कौन-कौन सी समितियों/अधिकारीगण द्वारा संज्ञान में लिया गया? नोटशीट की प्रतियाँ उपलब्ध कराते हुए उनके द्वारा दिये गए अभिमत एवं प्रस्तुतीकरण के आधार पर क्या कार्यवाहियाँ की गयी? प्रमाणित दस्तावेजों के साथ जवाब प्रस्तुत करें। (ग) किसानों को लहसुन उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए निर्यात से प्रतिबंध इस वर्ष कब हटाया गया? यदि हटाया गया है तो आदेश की प्रति देवें और यदि नहीं, तो विभाग इस पर विलंब क्यों कर रहा है? (घ) यदि शासन स्तर से निर्यात पर से प्रतिबंध नहीं हटता है तो किसानों को उनकी लहसुन की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए क्या शासन स्वयं MSP पर खरीदने की व्यवस्था करेगा? यदि हाँ, तो MSP दर क्या होगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल से प्राप्त उत्तर अनुसार, माननीय विधायक जी का पत्र विभाग को दिनांक 12.01.2022 को प्राप्त हुआ। पत्र में की गई मांग के संदर्भ में स्पाईसेस बोर्ड भारत सरकार एवं कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार लहसुन के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं है। (ख) संचालनालय के पत्र क्रमांक/उद्यान/विविध/06/2021-22/1186, दिनांक 17.02.2022 के द्वारा लहसुन उत्पादक कृषकों को उचित मूल्य दिलाने एवं लहसुन के निर्यात से प्रतिबंध हटाने के संबंध में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) क्षेत्रीय कार्यालय 26 किसान भवन अरेरा हिल्स भोपाल एवं स्पाइसेस बोर्ड भारत सरकार को पत्र लेख किया गया। पत्र एवं नोटशीट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) एपिडा कार्यालय मुम्बई से प्राप्त जानकारी अनुसार लहसुन के उपरी भाग (हरे पत्तों) के निर्यात के वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक आकड़े प्रेषित किए गये आंकड़ों के अवलोन से स्पष्ट होता है कि लहसुन के उपरी भाग हरे पत्तों का निर्यात वर्ष में सतत् रूप से जारी है। 2. स्पाईसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार कोच्ची से प्राप्त जानकारी अनुसार मसाला बोर्ड भारत सरकार विदेशों में उत्पाद की बिक्री के उद्देश्य से मसालों के बेहतर मूल्य वसूली के लिए सुविधा प्रदान करता है, लहसुन के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) उत्तरांश 'ग' के अनुसार लहसुन निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
भाग-2
नियम
46
(2) के अंतर्गत
अतारांकित प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
औद्योगिक
प्लाटों का
स्थानांतरण
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
1. ( क्र. 7 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में उद्योग की भूमि को नामित व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को स्थानांतरण के क्या नियम निर्धारित हैं? (ख) मंदसौर जिले में 1 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी उद्योग भूमि का कब-कब, कहाँ-कहाँ स्थानांतरण किया गया? क्या स्थानांतरण शासन के नियमानुरूप था? क्या दोनों पक्षों ने विभाग को स्थानांतरण हेतु आवेदन किया था? यदि हाँ, तो आवेदन की प्रतिलिपि देवें? (ग) उज्जैन इंदौर संभाग में 1 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक कितनी उद्योग की भूमि पर उद्योग के अलावा अधिकारियों की अनियमितता से शोरूम, शॉपिंग माल तथा अन्य गैर औद्योगिक व्यवसाय कहाँ-कहाँ पर चल रहे हैं? इसकी कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई? विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) उज्जैन इंदौर संभाग में ऐसे कितने औद्योगिक प्लाट हैं जिसमें प्लाट अलॉट किए गए मालिक द्वारा 5 वर्ष या इससे अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की गई? स्थानवार सूची उपलब्ध कराएं।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य भूमि एवं प्रबंधन नियम, 2019 के नियम/शर्तों के अनुसार उद्योग की भूमि को नामित व्यक्ति द्वारा अन्य इकाई को स्थानांतरण (हस्तांतरण) की कार्यवाही की जाती है। (ख) विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी., क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर द्वारा संबंधित इकाइयों से स्थानांतरण (हस्तांतरण) हेतु आवेदन प्राप्त होने पर तत्समय प्रभावशील मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम अनुसार स्थानांतरण (हस्तांतरण) की कार्यवाही की जाती है भूमि के स्थानांतरण (हस्तांतरण) हेतु आवेदन क्रेता पक्ष द्वारा किया जाता है एवं विक्रेतापक्ष द्वारा स्थानांतरण (हस्तांतरण) हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके साथ विक्रय लेख संलग्न होता है। भूखण्ड पर स्थित परिसम्पत्तियों के विक्रय लेख में क्रेता एवं विक्रेता दोनों के हस्ताक्षर होते है। एम.पी.आई.डी.सी., क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर के क्षेत्रांतर्गत औद्योगिक क्षेत्र एफ.पी.पी. जग्गाखेड़ी एवं आई.आई.डी.सी. जग्गाखेड़ी, जिला मंदसौर में 01 जनवरी, 2010 से प्रश्न दिनांक तक स्थानांतरण (हस्तांतरण) प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) उज्जैन इंदौर संभाग में 01 जनवरी, 2010 से प्रश्न दिनांक तक एम.पी.आई.डी.सी., क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर के क्षेत्रांतर्गत इस प्रकार की मात्र एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें रेडीमेड गारमेन्ट कॉम्पलेक्स, परदेशीपुरा, इंदौर स्थित भूखण्ड क्रमांक 95, मेसर्स दिशा अपेरल द्वारा लीजडीड में उल्लेखित रेडीमेड गारमेन्ट का उत्पादन नहीं करते हुये, भूखण्ड पर कोचिंग संस्थान को किराये पर देकर कोचिंग कार्य का संचालन किया जाने का उल्लेख था। इकाई को 60 दिवसीय सूचना पत्र दिया गया था परंतु इकाई मेसर्स दिशा अपेरल द्वारा भूखण्ड पर स्थित परिसम्पत्ति विक्रय कर दी गई है एवं नवीन इकाई के पक्ष में औद्योगिक गतिविधि हेतु आवंटन किया गया है। अत: शिकायत समाप्त हो गई है। वर्तमान में इस प्रकार की कोई शिकायत लंबित नहीं है। उज्जैन इंदौर संभाग में एम.पी.आई.डी.सी., क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर के क्षेत्रांतर्गत किसी भी उद्योग की भूमि पर उद्योग के अलावा शो-रूम, शॉपिंग मॉल तथा अन्य गैर औद्योगिक व्यवसाय का संचालन होने की जानकारी इस कार्यालय में नहीं है। (घ) उज्जैन-इंदौर संभाग के ऐसे औद्योगिक प्लांट जिसमें प्लाट अलॉट किए गए मालिक द्वारा 5 वर्ष या इससे अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की गई है, की स्थानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।
सी.एम. राइज स्कूल की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
2. ( क्र. 11 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में प्रथम चरण में सीएम राइज स्कूल कितने स्वीकृत किए गए हैं? उनकी लागत कितनी कितनी है? विधानसभावार, स्थानवार स्वीकृत राशि से अवगत करावें? सीएम राइज़ स्कूल खोलने हेतु स्थल चयन हेतु क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं? अवगत करावे तथा नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत स्कूल का निर्माण किस विभाग द्वारा करवाया जावेगा? प्रश्न दिनांक तक स्कूल निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है तथा पूर्ण कराने की समय-सीमा से भी अवगत करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) राजगढ़ जिले में प्रथम चरण में 05 सीएम राइज़ स्कूलों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन स्कूलों में अधोसंरचना विस्तार हेतु डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य प्रगति पर है, अतएव उनकी लागत एवं विधान सभावार स्वीकृत राशि बताया जाना संभव नहीं है। सीएम राइज़ स्कूल चयन संबंधी मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत स्कूलों के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी.पी.आर.) के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। अतएव डी.पी.आर. निर्माण उपरान्त निर्माण एजेंसी का निर्धारण किया जा सकेगा। निर्माण कार्य पूर्ण कराने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मनरेगा योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( क्र. 14 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना अंतर्गत कितने तालाब, स्टॉपडेम, सुदूर संपर्क सड़क, खेत सड़क पहुँच मार्ग तथा गौशालाओं की स्वीकृति हुई? ग्राम पंचायत के ग्रामवार स्वीकृत कार्य का नाम, लागत राशि तथा स्वीकृति दिनांक से अवगत कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में दर्शित कार्यों में से कौन से कार्य कितनी लागत के पूर्ण करवाए गए तथा कौन से अपूर्ण कार्यों का कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा अपूर्ण रहने के कारण से अवगत करावे। पूर्ण करायी गई सड़कों में से ऐसी कितनी सड़कें हैं, जिनकी लंबाई व चौड़ाई स्वीकृति अनुसार नहीं हैं, इसका कारण क्या रहा है, अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के लिए प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही से अवगत कराएं। यदि नहीं तो क्यों, अपूर्ण कार्य को कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा क्षेत्रनांतर्गत मनरेगा योजना में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक 19 तालाब, 10 स्टापडेम, 89 सुदूर संपर्क सड़क/खेत सड़क/पहुँच मार्ग एवं 17 गौशालाएं स्वीकृत हुई हैं। कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के पूर्ण कराये गये 04 तालाब कार्यों पर व्यय राशि 20.61 लाख रू., 05 स्टापडेम के कार्यों पर व्यय राशि 24.82 लाख रू., सुदूर संपर्क सड़क/खेत सड़क/पहुँच मार्ग के 19 कार्यों पर व्यय राशि 160.05 लाख रू. एवं गौशालाओं के 08 कार्यों पर व्यय राशि 236.54 लाख है। पूर्ण सड़कों की लंबाई व चौड़ाई स्वीकृति अनुसार होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) मनरेगा अंतर्गत विगत वर्षों के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु राज्य स्तर से पत्र क्र. 1832 दिनांक 20.08.20, पत्र क्र. 3075 दिनांक 12.10.2020 पत्र क्र. 6182 दिनांक 11.01.2021, पत्र क्र. 6828 दिनांक 03.02.2021 पत्र क्र. 1340 दिनांक 18.07.2021 एवं पत्र क्र. 5949 दिनांक 02.11.2021 सभी जिलों को जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से प्रमुख सचिव एवं आयुक्त मनरेगा द्वारा अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने की समीक्षा की जाती है। योजना माँग आधारित होने से अपूर्ण कार्यों का पूर्ण होना जाबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा काम की माँग तथा मजदूरी व सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर होने से कार्यों को पूर्ण कराये जाने की निश्चित समयावधि बतलाया जाना संभव नहीं है।
शासकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
4. ( क्र. 52 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के अधीनस्थ संकुल/विद्यालयों में गत वर्ष से कार्यरत सभी कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को पदस्थ किया जा चुका हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अधीन क्या शासकीय स्कूल पनागर, रैगवां, हरई, गोरैयाघाट, तिलसानी, मोहनी, धनवाही, सुहजनी, पौड़ीकला, बरमान, नया नगर, पावला एवं बेला में कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं? (ग) यदि हाँ, तो आदेश उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) ऑउटसोर्स एजेंसी द्वारा शा.हाईस्कूल हरई में कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करा दिया गया है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष विद्यालयों के लिये कार्यवाही प्रचलन में होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासन नीति के विरूद्ध की गई पदस्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
5. ( क्र. 57 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय रीवा की पदस्थापना उनके गृह स्थान में शासन एवं मण्डी बोर्ड की नीति के विरूद्ध की गई है? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के विरूद्ध अभी तक कितनी शिकायतें मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल एवं शासन के स्तर पर प्राप्त हुई हैं? उनकी जांच एवं परिणामों की जानकारी दें। (ग) क्या उप संचालक के द्वारा उड़नदस्ता माध्यम से सहभागी बनकर कृषि मंडी समिति बैकंठपुर एवं सीधी में संस्थाओं को दुर्भावना पूर्वक निजी हित में हानि पहुँचाई गई है, इसके लिए प्रबंध संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा तत्संबंधी नोटिस सचिव एवं उप संचालक को जारी की गई हैं? उनके बारे में आरोपियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही और हानि की वसूली क्या संबंधितों से की जा चुकी है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या उड़नदस्ता दल के माध्यम से रामपुर नैकिन के व्यापारी से 40,000/- रूपयों की रिश्वत ली गई है? इसके लिए शपथ पत्र के माध्यम से कार्यवाही हेतु सचिव कृषि उपज मंडी समिति सीधी के द्वारा पत्र क्रमांक 591 दिनांक 12/01/2022 के माध्यम से कार्यवाही हेतु लिखा गया है? यदि हाँ,तो रिश्वतखोरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बीज के भौतिक सत्यापन एवं फसल पंजीयन की तिथि में वृद्धि के निर्देश
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
6. ( क्र. 90 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में म.प्र.राज्य बीज प्रमाणीकर एजेन्सी, बीज के भौतिक सत्यापन तथा फसल पंजीयन हेतु अधिकृत है? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त एजेन्सी द्वारा प्रदेश में रबी वर्ष 2021-22 में विभिन्न फसलों यथा गेहूं, चना, मटर, आलू आदि के बीजों के भौतिक सत्यापन एवं फसल पंजीयन हेतु कुछ संभागों में तिथि में वृद्धि के आदेश जारी किये गये हैं? (ग) यदि हां, तो क्या कारण है कि इन्दौर संभाग जो कि प्रमुख गेहूं व चना उत्पादक संभाग है में रबी वर्ष 2021-22 में बीज उत्पादक संस्थाओं के पंजीयन हेतु तिथि में वृद्धि नहीं की गई है? (घ) क्या इन्दौर संभाग में कुछ बीज उत्पादक संस्थाओं का पंजीयन होना शेष रह गया है तथा उनके द्वारा आवेदन देकर अन्य संभागों की भांति तिथि में वृद्धि हेतु निवेदन किया है? (ड.) क्या इन्दौर संभाग में भी विभिन्न फसलों के बीजों के भौतिक सत्यापन एवं फसल पंजीयन हेतु तिथि में वृद्धि की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रदेश में रबी 2021-22 में विभिन्न फसलों यथा गेहूं, चना, मटर, आलू आदि के बीजों के भौतिक सत्यापन एवं फसल पंजीयन हेतु तिथि में वृद्धि के निर्देश संस्था के पत्र क्रमांक-2345 दिनांक 01.02.2022 से जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) संस्था के प्रधान कार्यालय भोपाल को दिनांक 06-01-2022 तक प्राप्त आवेदनों पर तिथि वृद्धि संस्था के पत्र क्रमांक 2345 दिनांक 01-02-2022 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार जारी किये गये हैं। चूंकि दिनांक 06-01-2022 तक इन्दौर संभाग की बीज उत्पादक संस्थाओं के रबी 2021-22 के फसल पंजीयन तिथि वृद्धि के आवेदन संस्था के प्रधान कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये थे इसलिए संस्था के निर्देश 01-02-2022 में इन्दौर संभाग की बीज उत्पादक संस्थाओं के पंजीयन हेतु नहीं की गई है। तिथि वृद्धि नहीं की गई है। (घ) इंदौर संभाग में बीज उत्पादक संस्था श्री शंकर हाईब्रिड सीड्स कंपनी धामनोद धार का रबी 2021-22 में फसल पंजीयन होना शेष रह गया है। इस कंपनी ने तिथि वृद्धि का आवेदन संस्था के प्रधान कार्यालय भोपाल को दिनांक 10.02.2022 को भेजकर तिथि में वृद्धि का निवेदन किया है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा तिथि वृद्धि का आवेदन अमान्य किया गया है।
फसल बीमा पॉलिसी से हुये भूमि के पंजीयन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
7. ( क्र. 93 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, श्यौपुर, जिलों में कितने किसानों द्वारा फसल बीमा पॉलिसी में कितनी भूमी का पंजीयन कराया? किसानों की संख्या सहित वर्ष 2020, 2021 तथा फरवरी 2022 तक की फसलों के नाम सहित जानकारी दी जावे। (ख) क्या फसल बीमा के प्रचार-प्रसार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को इस पॉलिसी से होने वाले लाभ हानि की जानकारी देने हेतु शासन द्वारा कोई विशेष अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है क्यों? शासन इस संबंध में बीमा पॉलिसी की निश्चित संख्या बढ़ाने का क्या-क्या प्रयास करेगा? (ग) क्या उक्त जिलों में फसलों की बीमा कराने की संख्या कितने प्रतिशत किन-किन जिलों में रही? किसानों की संख्या, फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या सहित जानकारी दी जावे। (घ) क्या गांव, पंचायत स्तर से जनपद, जिला स्तर पर पदस्थ अधिकारी इस कार्य में सक्रियता, रूचि नहीं लेते है? शासन इस नीति के अधिक उपयोगी बनाने हेतु कारगर कार्ययोजना बनायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत फसल बीमा के प्रचार-प्रसार हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर जिलों के लिये अधिकृत बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की नियुक्ति संबंधित बीमा कंपनी द्वारा की गई है। जिलों के लिये अधिकृत बीमा कंपनियों द्वारा विभाग के मैदानी कर्मचारियों के साथ समन्वय कर मौसम पूर्व योजना का प्रचार-प्रसार बीमा पॉलिसी बढ़ाने के लिये किया जाता है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त आवंटन
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 100 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला शिक्षा अधिकारी/परियोजना समन्वयक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी को कितना आवंटन कार्यालय व्यय हेतु प्राप्त हुआ है? मदवार जानकारी देवे एवं आवंटन प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशि का व्यय किया गया है? यदि हाँ, तो सामग्री किस फर्म से क्रय की गई है? क्या-क्या सामग्री क्रय की गई? क्रय की गई सामग्री के फर्म के बिल की फोटोप्रति देवें। प्रत्येक बिल से कितनी राशि टैक्स के रूप में भुगतान की गई है? क्या टैक्स राशि शासन के खाते में जमा की गई? यदि हाँ, तो चालान प्रति देवें। (ग) क्या शासन संभाग स्तर से जांच दल गठित कर सामग्री गुणवत्ता एवं भण्डार क्रय नियमों के पालन की कार्यवाही संबंधी जांच करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक जांच प्रतिवेदन शासन को प्राप्त होगा? यदि नहीं तो कारण बतावें। (घ) क्रय सामग्री के संबंध में संबंधित क्रय अधिकारी को सामग्री की तादात के अनुसार क्रय करने के वित्तीय अधिकार हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय अधिकार की प्रति देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) आगर जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला शिक्षा अधिकारी/परियोजना समन्वयक/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को कार्यालय व्यय हेतु प्राप्त आवंटन/मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' अनुसार है। आवंटन आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। क्रय सामग्री/क्रय फर्म की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''तीन'' अनुसार है। देयक की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''चार'' अनुसार है। शासन नियमानुसार जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. टैक्स का कटौत्रा कर शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा की गई है। चालन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''पांच'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। नियमानुसार क्रय की कार्यवाही की गई है। (घ) जी हाँ। प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''छ:'' अनुसार है।
क्षेत्रीय मंडियों के आवश्यक कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
9. ( क्र. 119 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि लगतार कृषि उत्पादन बढ़ते जाने के कारण क्षेत्रीय कृषि उपज क्रय-विक्रय केन्द्रों की आवश्यकताएं निरतंर बढ़ती जा रही हैं तथा अरनिया पीथा मुख्य मंडी अंतर्गत खाचरौद नाका फल-फूल सब्जी मंडी, पिपलौदा उपमंडी, सुखेडा उपमंडी, कालूखेडा उपमंडी, ढोढर व रिंगनोद हाट बाजार निर्मित है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त में से क्रियाशील संचालित मात्र बडावदा, अरनिया पीथा (जावरा) मंडी खाचरोद नाका (जावरा) मंडी व पिपलौदा, सुखेडा उपमंडी ही क्रियाशील होकर संचालित की जा रही हैं? (ग) यदि हाँ, तो पिपलौदा एवं सुखेडा उपमंडी को सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रस्तावित अत्यंत आवश्यक कृषकों एवं व्यापारियों की विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु निर्माण कार्यों को स्वीकृति हेतु कार्ययोजना में सम्मिलित कर स्वीकृति कब दी जा सकेगी? इस हेतु मान. मंत्री जी ने क्षेत्रीय प्रवास के दौरान घोषणाएं भी की हैं? (घ) विगत वर्षों से निर्मित कालूखेडा उपमंडी, ढोढर हाटबाजार एवं रिंगनोद हाट बाजार जो कि कार्यालय भवन के साथ ही बांउड्रीवॉल बड़े मैदान के समतलीकरण के साथ निर्मित है तो इनमें अतिरिक्त अन्य सुविधाएं, व्यवस्थाएं सम्मिलित कर कार्ययोजना को मूर्तरूप कब दिया जा सकेगा, जिससे क्षेत्रीय कृषकों व व्यापारियों को इन सुविधा केन्द्रों का लाभ मिल सके?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) उपमंडी सुखेडा को सुदृढ़ किए जाने हेतु कृषकों एवं व्यापारियों के द्वारा गोदाम के सामने एवं ट्रालीशेड के आसपास लेवलिंग एवं सी.सी. कार्य जिसकी अनुमानित लागत राशि रूपये 199.00 लाख, ट्रालीशेड निमार्ण कार्य जिसकी अनुमानित लागत राशि रूपये 68.99 लाख तथा आर.आर.सी. एवं एन.पी.4 पाइप नाला, जिसकी अनुमानित लागत राशि रूपये 135.00 लाख, कराये जाने हेतु मांग की गई है। इसी प्रकार उप मंडी पिपलौदा हेतु, ट्रालीशेड निमार्ण कार्य जिसकी अनुमानित लागत राशि रूपये 58.08 लाख, ट्रालीशेड के आसपास व्यापारी गोदाम के सामने सी.सी.कार्य जिसकी अनुमानित लागत राशि रूपये 131.07 लाख तथा प्याऊ एवं वाटर सप्लाई कार्य जिसकी अनुमानित लागत राशि रूपये 9.05 लाख, कराये जाने हेतु मांग की गई है उपरोक्त दोनों उप मंडियों में मांग किए गए निमार्ण कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव मंडी बोर्ड मुख्यालय स्तर पर परीक्षणाधीन है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) कृषि उपज मंडी समिति जावरा के अंतर्गत उपमंडी कालूखेडा में आवश्यक मूलभूत अधोसरचनाएं/सुविधाएं उपलब्ध हैं परन्तु इस उपमंडी में केवल शासकीय संस्था द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है, अन्य कोई व्यापारी कार्यरत नहीं होने के कारण उपमंडी निरंतर क्रियाशील नहीं है। हाट बाजार ढोढर एवं रिंगनोद में निर्धारित मापदंडों की पूर्ति उपरांत उपमंडी अधिसूचित होने तथा पर्याप्त राशि की उपलब्धता पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से कराये गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( क्र. 156 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले में गत 4 वर्षों में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सीधी के माध्यम से कौन-कौन से कितनी-कितनी लागत के अधोसंरचना विकास के कार्य किये गये हैं, विधानसभावार बतावें? (ख) अन्य विधान सभा क्षेत्रों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम बहुत से अधोसंरचना विकास के कार्य कराये जा रहे हैं जबकि सिहावल विधान सभा में मांग होने के बावजूद भी कार्यों की स्वीकृति नहीं दी जा रही है, इसका क्या कारण है? (ग) विधान सभा क्षेत्र सिहावल अंतर्गत स्थल निरीक्षण कराया जाकर अधोसंरचना विकास के आवश्यक कार्यों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सीधी जिले के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में गत 4 वर्षों में अब तक कुल 113 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति मनरेगा मद अंतर्गत प्रदान की गई है जिसमें से 36 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं, 72 कार्य प्रगतिरत हैं एवं 5 कार्य अप्रारंभ है। विधानसभावार स्वीकृति कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) में पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार विधानसभा क्षेत्र धौहनी में 24, सीधी में 14, चुरहट में 56 एवं सिहावल में 19 कार्यों की स्वीकृति ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को दी गई है। सिहावल सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यों की स्वीकृति दी गयी है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा क्षेत्र सिहावल अंतर्गत कार्य की मांग अनुसार आवश्यक परीक्षण कराकर योजना के प्रावधान अनुसार स्वीकृति सतत् प्रक्रिया के तहत की गयी है, अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
मजदूरी की राशि का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( क्र. 174 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में मजदूरी की राशि के भुगतान के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं तथा उक्त निर्देशों का रायसेन जिले में पालन क्यों नहीं हो रहा है? (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में मजदूरी की राशि के भुगतान के संबंध में मान. मंत्री जी, विभाग के अधिकारियों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन को 1 जनवरी 21 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों में उल्लेखित किन-किन व्यक्तियों को मजदूरी का भुगतान कब-कब किया गया तथा किन-किन व्यक्तियों को पात्रता के उपरांत भी मजदूरी की राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया तथा इसके लिए कौन दोषी हैं? (घ) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में मजदूरी की राशि का भुगतान शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप रायसेन जिले में नहीं हो रहा है तथा इस संबंध में प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र लिखने के बाद भी निर्धारित समयावधि में मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं हुआ? इसके लिए कौन-कौन दोषी है तथा शासन क्या-क्या कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में मजदूरी की राशि के भुगतान के संबंध में निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 1 अनुसार है। रायसेन जिले में शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में मजदूरी की राशि का भुगतान किया जा रहा है। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में मजदूरी की राशि के भुगतान के संबंध में मान. मंत्री जी, विभाग के अधिकारियों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन को 1 जनवरी 21 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रश्नकर्ता माननीय विधायक के प्राप्त पत्रों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) प्रश्नकर्ता मा. विधायक के पत्रों में उल्लेखित व्यक्तियों को भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 3 अनुसार है। पत्र में उल्लेखित हितग्राहियों को मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में मजदूरी की राशि का भुगतान शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप रायसेन जिले में हो रहा है तथा इस संबंध में प्रश्नकर्ता माननीय विधायक के पत्र में उल्लेखित हितग्राहियों को मजदूरी का भुगतान हो चुका है। जांच में कोई दोषी न पाए जाने से कार्यवाही नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मनरेगा अंतर्गत कार्य की मांग
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 185 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में वित्तीय वर्ष 2021-2022, 1 जनवरी तक कितने जॉबकार्डधारी परिवारों के कितने लोगों द्वारा मनरेगा में कार्य की मांग की गई? (ख) उपरोक्त अवधि में कितने लोगों को मनरेगा में कार्य दिया गया? (ग) उपरोक्त अवधि में कितने लोगों को मनरेगा में कार्य दिया गया? (घ) मनरेगा में कार्य की मांग करने के बावजूद उन्हें काम न दिए जाने के क्या कारण रहे हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) गुना जिले में वित्तीय वर्ष 2021-2022, 1 जनवरी तक 122643 जॉबकार्डधारी परिवारों के 340280 लोगों द्वारा मनरेगा में कार्य की मांग की गई। (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में 288451 लोगों को मनरेगा में कार्य दिया गया। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार 288451 लोगों को मनरेगा में कार्य दिया गया। (घ) जिले में मनरेगा अंतर्गत कार्य की मांग करने वाले शेष लोग कार्यस्थल पर उपस्थिति नहीं हुये इस कारण काम नहीं देने का प्रश्न ही नहीं उठता।
शासकीय कन्या उ.मा.वि. की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
13. ( क्र. 241 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय कन्या उ.मा.वि बड़नगर को नवीन भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है नवीन भवन में बाउण्ड्रीवॉल नहीं होने से छात्राओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है विद्यालय में छात्राओं के हित में बाउण्ड्रीवॉल बनाने की क्या योजना है? (ख) कन्या उ.मा.वि. बड़नगर की बाउण्ड्रीवॉल का प्रस्ताव पूर्व में शासन को भेजा गया था, उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के सबंध में शासकीय कन्या उ.मा.वि. महाराजवाड़ा क्र. 02 की बाउण्ड्रीवॉल विद्यालय स्थानांतरित होने के कारण शासकीय माडल उ.मा.वि. बड़नगर को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र. भवन/2021/181 दिनांक 09.09.2021 के द्वारा निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु बड़नगर में कोई माडल स्कूल संचालित नहीं है शासन द्वारा उक्त बाउण्ड्रीवॉल की स्वीकृति कन्या उ.मा.वि. बड़नगर के नाम से कब तक प्रदान कर दी जावेगी? (घ) शासन की उक्त योजनाओं का लाभ कन्या उ.मा.वि. बड़नगर को कब तक प्रदान किया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) प्रश्नाधीन स्कूल में बाउण्ड्रीवॉल स्वीकृत की जा चुकी है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) प्रश्न के पूर्वाश की जानकारी उत्तर ''क'' अनुसार है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
शासकीय शालाओं के उन्नयन उपरांत भवन स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
14. ( क्र. 246 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18, 2018-19 में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सागर जिले में कितने शासकीय माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में एवं हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया गया? विकासखंडवार जानकारी देवें। (ख) क्या उपरोक्त स्वीकृत शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल स्वयं के भवनों में संचालित हो रहे हैं? यदि हाँ, तो विकासखंडवार जानकारी देवें एवं कितने हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल माध्यमिक शाला के भवनों/अतिरिक्त कक्षों में संचालित हो रहे है? विकासखंडवार जानकारी देवें। (ग) शासकीय माध्यमिक शालाओं के भवनों में एवं अतिरिक्त कक्षों में संचालित हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों को शासन द्वारा भवन स्वीकृति हेतु कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (घ) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल पाटन, लोटना लोटनी, मोठी, बरखेड़ाखुमान, लुहारी, भौंहारी, डुंगासरा, रिछावर तथा शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल मेनपानी को शासन से कब तक भवन की स्वीकृति प्राप्त होगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में उन्नयन की गई शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब''अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स''अनुसार है। (घ) शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति बजट उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( क्र. 248 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वि.खं. सागर में विगत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 21-22 में किन-किन योजनाओं के तहत निर्माण कार्य/विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है? ग्राम पंचायतवार/कार्यवार सहित समस्त जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत किन-किन कार्यों का जनप्रतिनिधियों द्वारा भूमि पूजन कार्य किया गया? भूमि पूजन कार्य की दिनांक एवं निर्माण कार्य की लागत सहित जानकारी देवें। (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र नरयावली अंतर्गत विकासखंड सागर की ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य एवं विकास कार्यों की भूमि पूजन उपरांत प्रश्न दिनांक तक निर्माण कार्यों की प्रगति/अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (घ) विधानसभा क्षेत्र नरयावली अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य/विकास कार्यों के भूमि पूजन उपरांत भी कार्य प्रारंभ नहीं किये गये हैं तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या विभाग कोई कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) संबंधित कार्य एजेंसी को स्वीकृत कार्य को प्रारंभ करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
औद्योगिक क्षेत्र में जल प्रदाय योजना से जलापूर्ति
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
16. ( क्र. 250 ) श्री
शैलेन्द्र
जैन : क्या
औद्योगिक
नीति एवं निवेश
प्रोत्साहन
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
सागर जिले के
औद्योगिक
क्षेत्र
सिदगुवाँ में
जल प्रदाय
हेतु शासन
द्वारा राशि
रू. 1035.00 करोड़
की स्वीकृत कर
योजना का
क्रियान्वयन
लोक स्वास्थ्य
यांत्रिकी
विभाग द्वारा
किया गया, परन्तु
योजनांतर्गत
औद्योगिक इकाइयों
को जल प्रदाय
योजना का लाभ
नहीं मिल रहा
है? क्या
योजना
स्वीकृति
पूर्व जल
स्रोतों की क्षमता
का विधिवत
सर्वे कार्य
सही नहीं किया
गया? यदि
हाँ, तो
इसके लिये कौन
जिम्मेदार है? (ख) प्रश्नकर्ता? प्रश्न
क्र. 1412
दिनांक 16.07.2019 के उत्तरांश
में बताया गया
था कि बेवस
नदी पर
निर्मित एनिकेट
में जल स्रोत
समाप्त होने
से जल प्रदाय
बंद है तो
क्या शासन कोई
वैकल्पिक
व्यवस्था कर जल
प्रदाय करेगा? यदि
हाँ, तो कब
तक? (ग) क्या
औद्योगिक
क्षेत्र
सिदगुवाँ में
स्थापित
औद्योगिक इकाइयाँ
जलापूर्ति के
अभाव में विधिवत
रूप से
संचालित नहीं
हो पा रही हैं
एवं नई इकाइयों
की स्थापना भी
नहीं हो पा
रही है? क्या
शासन इन्हें
सुचारू रूप से
जलापूर्ति कराये
जाने की
व्यवस्था
करेगा? यदि
हाँ, तो कब
तक?
औद्योगिक
नीति एवं
निवेश
प्रोत्साहन
मंत्री ( श्री
राजवर्धन
सिंह
प्रेमसिंह
दत्तीगांव ) : (क) जी
नहीं,
अपितु
लागत रूपये 1035 लाख की
स्वीकृत
योजना का
क्रियान्वयन
किया गया। योजनांतर्गत
निर्मित
एनिकेट में
माह जुलाई से
नवम्बर/दिसम्बर
तक पानी उपलब्ध
रहता है, जल प्रदाय
योजना का लाभ
औद्योगिक इकाइयों
को मिलता है। जी
नहीं,
लोक
स्वास्थ्य
यांत्रिकी
विभाग द्वारा
औद्योगिक इकाइयों
की पानी की
मांग अनुरूप
विधिवत
सर्वेक्षण उपरांत
पर्याप्त
क्षमता का
एनीकेट स्त्रोत
बेवस नदी पर
निर्मित किया
गया है। (ख) जी हाँ, वैकल्पिक
व्यवस्था
के अंतर्गत
मध्यप्रदेश
जल निगम
द्वारा उक्त
क्षेत्र में
क्रियान्वित
की जा रही
बंडा डैम पर
आधारित जल
प्रदाय योजना, सनोधा-2 (19.61
एमएलडी
परियोजना) से 5 एमएलडी जल
औद्योगिक
क्षेत्र
सिद्धगुवां
हेतु उपलब्ध
कराया जाना
प्रस्तावित
है। इस योजना
के क्रियान्वयन
पश्चात
उद्योगों को
जल प्रदाय
किया जा सकेगा।
(ग) जी
नहीं,
औद्योगिक
क्षेत्र में 82
इकाईयां
संचालित है। वित्तीय
वर्ष 2020-21
में 30 नवीन इकाइयों
हेतु 30
भूखण्ड
आवंटित किया
जा चुके है। उत्तरांश (ख) में उल्लेखित
योजना के
क्रियान्वयन
पर जलापूर्ति
हो सकेगी।
खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक की नियुक्ति
[खेल एवं युवा कल्याण]
17. ( क्र. 251 ) श्री
शैलेन्द्र
जैन : क्या
खेल एवं युवा
कल्याण
मंत्री
महोदया यह बताने
की कृपा
करेंगी कि (क) क्या शासन
द्वारा
विकासखण्ड
स्तर पर खेल
परिसर
स्थापित किये
गये हैं? इन स्थापित
खेल परिसरों
में
खिलाड़ियों के
प्रशिक्षण
हेतु
प्रशिक्षक
नियुक्त नहीं
है तो क्या
शासन
खिलाड़ियों के
उचित प्रशिक्षण
हेतु कोई
व्यवस्था
करेगा तथा कब
तक? (ख) क्या शासन
द्वारा सभी
खिलाड़ियों को
खेल वृत्ति दी
जाती रही है, परन्तु
विगत 2
वर्षों से
केवल खेल एसोसिएशन
के खिलाड़ियों
को ही दी जा
रही है? स्कूल
के खिलाड़ियों
को दी जाने
वाली खेल
वृत्ति बंद कर
दी गई है? यदि हाँ, तो क्या
शासन सभी
खिलाड़ियों को पूर्व
की भाँति दी
जाने वाली खेलवृत्ति
पुनः प्रारंभ
करेगा?
खेल
एवं युवा
कल्याण
मंत्री (
श्रीमती
यशोधरा राजे
सिंधिया ) : (क) विभाग
के सीमित वित्तीय
संसाधन के
बावजूद
चरणबद्ध
तरीके से विभागीय
नीति अनुसार
विकासखंडस्तर
पर
इंडोर/आउटडोर
खेल परिसर
निर्मित किये
जा रहे है। निर्मित
खेल परिसरों
में जिलों से
प्राप्त
प्रस्ताव व
आवश्यकतानुसार
उपलब्ध वित्तीय
संसाधनों के
अन्तर्गत
खेल
प्रशिक्षक
नियुक्त
किये जाते है।
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय
एवं
राष्ट्रीय
पदक विजेता
खिलाड़ियों को
पुरस्कार एवं
प्रोत्साहन
नियम 2019
के बिन्दु
क्र. 08 के
खण्ड 'छ' में
खेल संघो
द्वारा
आयोजित
मान्यता
प्राप्त
राज्य स्तरीय
खेल
प्रतियोगिता
में पदक अर्जित
करने वाले
खिलाड़ियों को
खेलवृत्ति
प्रदान करने
का प्रावधान
है, जिसके
अनुसार विगत 02
वर्षों से खेल
संघ द्वारा
आयोजित
अधिकृत राज्य
स्तरीय
प्रतियोगिता
में पदक
अर्जित करने
वाले खिलाड़ियों
को खेलवृत्ति
प्रदान की जा
रही है। उपरोक्त
विभागीय
प्रोत्साहन
नियम 2019
में स्कूल
गेम्स ऑफ
इण्डिया
द्वारा
आयोजित खेल
प्रतियोगिता
में पदक अर्जित
करने वाले
खिलाड़ियों
को खेलवृत्ति
प्रदान करने
का प्रावधान नहीं
होने के कारण
खेलवृत्ति
नहीं दी जा
रही है। शेषांश
का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
18. ( क्र. 257 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबेरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के शासनकाल में भारी मात्रा में हुए शिक्षकों के स्थानांतरण के कारण बहुत सी शाला शिक्षक विहीन हो गई हैं? (ख) यदि हाँ, तो कितनी शालाएं शिक्षक विहीन हैं तथा कितनी एक शिक्षकीय हैं एवं कितने शालाओं में छात्र संख्या के मान से शिक्षक अधिक हैं? शालावार जानकारी प्रदान करें। (ग) जिन शालाओं में छात्र संख्या के मान से शिक्षक अधिक हैं उन्हें युक्ति-युक्तिकरण के तहत शिक्षक विहीन शालाओं एवं एक शिक्षकीय शालाओं में पदस्थ करने की क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों नहीं तथा कब तक की जावेगी, जिससे शिक्षक विहीन शालाओं के छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्राप्त हो सके? (घ) क्या विकासखंड तेंदूखेड़ा के ग्राम महका का विस्थापन हो चुका है? यदि हां, तो प्राथमिक शाला महका में पदस्थ शिक्षकों को किन-किन शालाओं में स्थानांतरित कर पदस्थ किया गया है? यदि नहीं तो गांव के विस्थापन एवं शाला बंद होने के पश्चात भी उक्त शिक्षकों को शिक्षक विहीन शालाओं में क्यों नहीं स्थानांतरित किया गया? इसके लिए दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों नहीं की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट - 01 अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट- 02 अनुसार। (ग) जी नहीं, अपितु अतिथि शिक्षकों के माध्यम से शिक्षक विहीन/एक शिक्षकीय शालाओं में अध्ययन अध्यापन कार्य की व्यवस्था की गई। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। विकासखण्ड तेन्दूखेड़ा के ग्राम महका में पदस्थ शिक्षकों को शैक्षणिक व्यवस्था संकुल अंतर्गत शिक्षक विहीन शाला शासकीय प्राथमिक शाला पिडई माल में अस्थाई रुप से की गई है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास योजना की मजदूरी का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 258 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिवनी में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन पंचायतों में किन व्यक्तियों का प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाईन सूची में नाम प्रदर्शित हो रहे है? जनपद पंचायतवार/ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार उक्त सूची में प्रदर्शित व्यक्तियों को आवास स्वीकृत राशि कब, किसको भुगतान किया गया है? जनपद पंचायवार/नामवार सूची उपलब्ध करायें। (ग) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित आवास का मजदूरी का भुगतान किया गया है? (घ) प्रश्नांश ''ग'' यदि हाँ, तो शासन के नियमानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो मजदूरों के भुगतान की नामवार सूची उपलब्ध करावें। (ड.) जिला सिवनी में प्रधानमंत्री आवास योजना में किन आवासों की मजदूरी न देने के संबंध में किसके द्वारा शासन एवं प्रशासन को कब शिकायतें की गई थी? उक्त शिकायतों पर सक्षम अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों को भी उपलब्ध करायें। (च) क्या शासन विधिसम्मत कार्यवाही न करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) जी हाँ। (घ) मजदूरी भुगतान की कार्यवार (आवासवार) जानकारी मनरेगा पोर्टल के पब्लिक डोमेन में nrega.nic.in की एमआईएस रिपोट R 6.8 पर उपलब्ध है। (ड.) जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला सिवनी में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवासों की मजदूरी न देने के संबंध में सीएम हेल्पलाईन के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुई थी तथा इन शिकायतों पर कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (च) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि खाद की उपलब्धता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
20. ( क्र. 259 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में कृषकों को खेती के लिये खाद की उपलब्धता की जानकारी विकासखण्डवार बतावें। (ख) सिवनी जिले में इस वर्ष रबी की फसल हेतु खाद (यूरिया डी.ए.पी.व एन.पी.के.) की कितनी मांग थी और मांग के विरूद्ध कितना आवंटन जिले को प्राप्त हुआ? प्राप्त आवंटन में से सहकारी समितियों को कितना उपलब्ध कराया गया? प्रश्न दिनांक तक सिवनी जिले में कितनी खाद्य वितरित की गई व कितनी शेष हैं? प्रश्न दिनांक तक के आवंटन वितरण एवं शेष स्टॉक की जानकारी बतावें। (ग) सिवनी जिले में कितनी सोसायटियों को कितना खाद (यूरिया, डीएपी व एनपीके) उपलब्ध कराया गया? किसानों को किये गये खाद वितरण की स्थिति क्या है? (घ) क्या किसानों को प्रदाय की जाने वाली खाद एवं बीज पर म.प्र. सरकार की ओर से जीएसटी अथवा अन्य कोई टैक्स वसूली है? यदि हाँ, तो किसान हित में सरकार टैक्स वसूली में राहत देते हुये जीएसटी समाप्त करने की कार्यवाही करेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) उर्वरकों पर जीएसटी का प्रावधान है परन्तु बीज पर जीएसटी लागू नहीं है। उर्वरकों पर जीएसटी समाप्त किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
विदिशा नगर में स्थित खेल स्टेडियम में उपलब्ध सुविधायें
[खेल एवं युवा कल्याण]
21. ( क्र. 263 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विदिशा नगर में स्थित खेल स्टेडियम में प्रचलित खेलों के लिए खिलाड़ियों के पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं? यदि हाँ, तो किन-किन खेलों के लिए स्टेडियम में खिलाड़ियों को क्या-क्या सुविधा उपलब्ध है, के संबंध में जानकारी दें। (ख) क्या खेल विभाग द्वारा विदिशा स्थित स्टेडियम में बास्केटबॉल मैदान पर लाईट की व्यवस्था, स्टेडियम सिंथेटिक ट्रेक की व्यवस्था एवं स्टेडियम में खाली पड़ी जगह पर फुटबॉल के लिए खेल मैदान निर्माण कार्य एवं तैराकी के लिए स्वीमिंग पुल निर्माण कार्य हेतु सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में राशि स्वीकृत करेगा? हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ, विदिशा स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए एथलेटिक्स, बास्केटबाल, लॉन टेनिस, कुश्ती, व्हालीबॉल, कबड्डी एवं फुटबाल खेलों की आवश्यक सुविधायें उपलब्ध है। (ख) विदिशा स्टेडियम में बास्केटबॉल मैदान पर लाईट की व्यवस्था पूर्व से उपलब्ध है। जिला खेल परिसर, विदिशा में फुटबॉल मैदान एवं एथलेटिक ट्रेक पूर्व से उपलब्ध है। सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत विदिशा में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक निर्माण वर्तमान में संभव नहीं है। स्वीमिंग पूल का निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्रेवल सड़क एवं स्टाप डेम निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
22. ( क्र. 265 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत तीन वर्षों में मनरेगा की राशि से जनपद पंचायत ग्यारसपुर एवं विदिशा के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत कितने ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य एवं स्टाप डेम, तालाब जीर्णोद्धार निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? जनपद पंचायतवार कार्यवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ग्यारसपुर एवं विदिशा को कितने प्रस्ताव विभिन्न पत्र के माध्यम से दिये गये एवं उक्त पत्रों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही की गई है तो कार्यवाही से अवगत करावें? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र विदिशा अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में मनरेगा योजना से जनपद पंचायत विदिशा में सुदूर ग्रेवल सड़क के 36, तालाब जीर्णोंद्धार के 17 तथा जनपद पंचायत ग्यारसपुर में सुदूर ग्रेवल सड़क के 7, तालाब जीर्णोंद्धार के 11 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। स्टापडेम निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जनपद/जिला पंचायत के मूल कर्मचारियों को वेतन भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
23. ( क्र. 278 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद/जिला पंचायत के मूल कर्मचारियों को प्रत्येक माह वेतन दिए जाने एवं किस पद्धति से भुगतान किए जाने का प्रावधान है? यदि है तो नियम-निर्देश बताएं। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित पद्धति से प्रत्येक माह वेतन भुगतान हेतु पदस्थ कर्मचारियों के मान से आवंटन जारी किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब-कब जारी किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रत्येक माह पदस्थ कर्मचारियों के मान से आवंटन जारी न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) यदि प्रत्येक माह वेतन भुगतान हेतु आवंटन जारी नहीं किया जा रहा है तो क्या वेतन भुगतान व्यवस्था हेतु जनपद/जिला निधि से पूर्व की भांति वेतन भुगतान किए जाने हेतु कोई आदेश निर्देश प्रसारित किए जाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। म.प्र. कोष संहिता भाग-एक के नियम-15 अनुसार विभागों द्वारा विभागो के कार्यालय को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किये जाने पर म.प्र. वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-2 (9) अनुसार वह कोषालय से राशि आहरित करता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला एवं जनपद पंचायत आहरण एवं संवितरण अधिकारी है। बजट मैन्यूअल भाग-एक के ए-20 अनुसार कोषालय सर्वर के माध्यम से अनुदान की राशि बी.सी.ओ. द्वारा उनके डी.डी.ओ. को आवंटित करने के प्रावधान है। जिसके आधार पर जिला एवं जनपद पंचायतों को आवंटन जारी किया जाता है। जारी आवंटन के आधार पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) द्वारा कोषालय सर्वर के माध्यम से संबंधित कर्मचारी के खातें में वेण्डर पद्धति से वेतन भुगतान की कार्यवाही की जाती है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश में स्थापित उद्योगों में प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया जाना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
24. ( क्र. 318 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों पी.एस.यू. में कितने उद्योग, कितनी लागत से अब तक स्थापित किये गये हैं? स्थानवार एवं उद्योगवार बतायें एवं स्थापित उद्योगों से कितने लोगों को रोजगार मिला, संख्या बताये। (ख) उक्त अवधि में विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की ओर से उद्योग लगाने और निवेश करने हेतु कितने अनुबंध राज्य शासन ने कब-कब किये? स्थानवार निवेश राशि एवं कब-कब अनुबंध किया गया तथा स्थापित पी.एस.यू. से कितने लोगों को रोजगार मिला है? (ग) विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में कितनी लागत के कौन-कौन से अनुबंधों पर प्रश्न दिनांक तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है? अनुबंधवार जानकारी दें एवं कितने अनुबंध समय-सीमा में कार्य प्रारंभ नहीं होने पर निरस्त किये गये हैं? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या पिछले 22 माह में प्रदेश में 648 नई औद्योगिक इकाईयां स्थापित हुई हैं? यदि हाँ, तो कितने हजार करोड़ रूपये का निवेश आया एवं प्रदेश के कितने लोगों को रोजगार मिला है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में विभाग क्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पी.एस.यू. में कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ है, अत: जानकारी निरंक है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जानकारी निरंक है। (घ) प्रदेश में उद्योग स्थापना हेतु अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक विभाग द्वारा 687 इकाइयों को भूखण्ड आवंटित किये गये है एवं उक्त इकाइयों के अतिरिक्त 49 ऐसे वृहद इकाइयों द्वारा उद्योग स्थापना/विस्तार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है जिनके पास पूर्व भूमि उपलब्ध है या भूमि आवंटन होना शेष है। इन कुल 736 इकाइयों में राशि रूपये 40,542/- करोड़ निवेश प्रस्तावित है एवं 89,656 रोजगार सृजन अनुमानित है।
अध्यापक संवर्ग की भर्ती में मध्यप्रदेश के उम्मीदवारों की उपेक्षा
[स्कूल शिक्षा]
25. ( क्र. 319 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में अध्यापक संवर्ग वर्ग 1 एवं 2 की भर्ती हेतु परीक्षायें वर्ष 2018 में आयोजित की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो इनमें से किन-किन संवर्ग के अध्यापकों को नियुक्ति आदेश कब-कब जारी किये गये? (ग) उक्त चयनित अध्यापकों में से कितने अध्यापक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं एवं कितने अध्यापक अन्य किन-किन राज्यों के हैं? उनकी सूची दें। (घ) क्या इन अध्यापकों की भर्ती में राज्य के स्थानीय बेरोजगार निवासियों की हितों की अनदेखी कर अन्य राज्यों के उम्मीदवारों का चयन कर मध्यप्रदेश के निवासियों के हितों पर कुठारा घात किया गया है? यदि नहीं तो उक्त चयन में मध्यप्रदेश के निवासियों को कितने प्रतिशत भर्ती किया जाना था और कितने प्रतिशत भर्ती की गई है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, अपितु उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 में आयोजित की गई थी। (ख) उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश दिनांक 06.10.2021, 11.10.2021, 06.11.2021 एवं 12.11.2021 को जारी किए गये एवं माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश दिनांक 06.10.2021, 11.10.2021 एवं 06.11.2021 को जारी किए गये। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए पृथक से कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, आरक्षित श्रेणी में केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियो को ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है।
ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
26. ( क्र. 325 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के विकासखण्ड लहार की ग्राम पंचायत मड़ोरी में वर्ष 2014 में ग्राम रोजगार सहायक की फर्जी नियुक्ति के संबंध में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला भिण्ड को प्रश्नकर्ता सहित किन-किन व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या ग्राम रोजगार सहायक पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा (डीसीए) होना आवश्यक है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रमाण पत्र एवं सक्षम पुलिस अधिकारी द्वारा चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है? (ग) यदि हाँ, तो क्या बिना मेडिकल बोर्ड/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं मेघालय प्रांत का फर्जी कम्प्यूटर डिप्लोमा के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तथा थाना लहार में आई.पी.सी. की धारा 307 एवं 34 के तहत अपराध दर्ज होने के बाद भी नियुक्ति करने का कारण स्पष्ट करें? (घ) क्या ग्राम पंचायत मड़ौरी के सरपंच द्वारा अपने पुत्र को ही उसी ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाना नियमानुकूल है? यदि नहीं तो क्या आवेदक द्वारा दिनांक 17.10.2014 को प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र में अपने पिता से कोई रिश्ता/संबंध नहीं है को असत्य बताकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आई.पी.सी. की धारा 420 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों? (ड.) फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के दोषी ग्राम सहायक की सेवा कब तक समाप्त कर उनसे वेतन वसूली की कार्यवाही की जाएगी एवं ग्राम पंचायत मड़ोरी में ग्राम रोजगार सहायक के पद हेतु चयन समिति में कौन-कौन सदस्य थे? नाम एवं पद सहित बताएं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चयन कर नियुक्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार चयन समिति के सदस्यों के विरूद्ध क्या, कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) भिण्ड जिले के विकासखण्ड लहार की ग्राम पंचायत मड़ोरी के ग्राम रोजगार सहायक की फर्जी नियुक्ति के संबंध में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड को प्रश्नकर्ता माननीय विधायक द्वारा शिकायत की गयी है। जिसकी जांच प्रचलन में है। (ख) जी हाँ। (ग) शिकायत की जांच की जा रही है। (घ) जी हाँ। निर्देश क्रमांक 5335 दिनांक 02.06.2012 में इसका उल्लेख नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ङ) प्रकरण में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी। ग्राम पंचायत मड़ोरी में ग्राम रोजगार सहायक पद हेतु चयन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार श्री एम.के. जैन थे एवं सदस्य (1) श्री आर.एस. परिहार, तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री, (2) श्री आर.के. श्रीवास्तव, तत्कालीन अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, (3) श्री बी.एस. भदौरिया, तत्कालीन विकास विस्तार अधिकारी, (4) एन.एस. रघुवंशी, पंचायत निरीक्षक, (5) ओ.पी. बिरबईया, सहायक लेखाधिकारी, (6) सुरेश शर्मा, तत्कालीन लेखापाल थे। जांच के निष्कर्ष अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
प्रदेश में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 328 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारतीय गणराज्य के 73 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिनांक 26 जनवरी 2022 को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस संदेश दिया था, जिसका वाचन सभी जिला मुख्यालयों में किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो गणतंत्र दिवस संदेश में प्रदेश में 16 हजार से अधिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की गई है की जानकारी प्रदेश की आम जनता को दी गई थी? (ग) यदि हाँ, तो उक्त जानकारी किस आधार पर एवं किन स्त्रोतों से दी गई थी? (घ) यदि 16 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है तो भर्ती किये गये शिक्षकों की पदवार संख्या बतायें। यदि 16 हजार शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है तो असत्य जानकारी देने के लिए कौन उत्तरदायी है एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों? (ड.) उक्त भर्ती शिक्षकों में से कितनी-कितनी संख्या में स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के लिए भर्ती की गई इनमें राज्य से बाहर के कितने शिक्षकों की भर्ती की गई? कृपया पृथक-पृथक जानकारी देवें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) उक्त जानकारी स्कूल शिक्षा एवं जनजाति कार्य विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक की गई भर्ती के आधार पर की गई थी। (घ) जानकारी परिशिष्ट अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी परिशिष्ट अनुसार।
पंचायत उपबंध नियम 2021
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 342 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) नियम 2021 किस दिनांक से लागू किया गया? इस बाबत् राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन किस दिनांक को हुआ? उक्त नियमों तथा राजपत्र की प्रति उपलब्ध करवाएं। (ख) प्रश्नांश (क) नियम को लेकर विभाग द्वारा सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित किए जाने हेतु किन-किन विभागों, माननीय विधानसभा सदस्यों को पत्र प्रेषित किया गया? सुझाव एवं आपत्तियों के आमंत्रण हेतु सूचना किन समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी? प्रति-सहित उपलब्ध करवाएं। (ग) प्रश्नांश (क) नियम को लेकर निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव, उस पर की गई कार्यवाही तथा जन-प्रतिनिधियों के साथ की गई बैठकों एवं उनके मिनिट्स का विवरण प्रति-सहित उपलब्ध करवाएं। (घ) प्रश्नांश (क) नियम के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव मध्यप्रदेश को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित आपत्तियों पर क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही से प्रश्न-दिनांक तक भी प्रश्नकर्ता को क्यों अवगत नहीं करवाया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नानुसार उल्लेखित नियम राज्य में अधिसूचित नहीं हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश ''क'' संबंधी नियम को सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित नहीं किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कार्यवाही प्रचलन में होने से प्रश्नकर्ता को अवगत नहीं कराया गया।
मनावर-उमरबन विकासखंड के स्कूलों की सामग्री
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 343 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मनावर एवं उमरबन विकासखंड के स्कूलों में मध्याह्न भोजन में गुणवत्तापूर्ण भोजन का वितरण नहीं किया जाता? भोजन में अंडा और (गाय-भैंस का नैचुरल) दूध नहीं दिया जाता? भोजन में परोसे जाने वाले सामग्री का ब्यौरा क्या है? (ख) जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन स्कूलों में कब-कब मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता जांच की गई? (ग) मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) को परिवहन भत्ता प्रतिवर्ष दिया जाता है, लेकिन निचले स्तर पर किसी भी SHG को परिवहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है और फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं। कबतक जांच कर कार्यवाही की जाएगी? (घ) छात्रों को गणवेश में गुणवत्ता-विहीन, साइज के विपरीत कपड़े दिए गए हैं, फुल पैंट के बजाय हाफ पैंट दिए गए हैं। गणवेश में गुणवत्ता-विहीन, गलत साइज के कपड़े देनेवाले SHG की जांच कर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (ङ) गणवेश के कपड़े SHG के बजाय शाला प्रबंधन समिति के द्वारा नहीं दिए जाने का कारण बताएं। (च) स्कूलों में 60% से ज्यादा पेयजल एवं हैंडवास यूनिट बंद पड़ी है। कब तक जांच की जाकर पेयजल एवं हैंडवास यूनिट 100% ठीक की जाएगी? कब तक निर्माणकर्ता एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? समय-सीमा सहित बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। प्रावधानित नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) 20 मार्च 2020 से नवम्बर 2021 तक कोरोनाकाल के तहत शालाएं बंद होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार। (ग) खाद्यान्न उठाव हेतु 5 रूपये प्रति क्विंटल के मान से परिवहन भत्ता शासन स्तर से पोर्टल के माध्यम से सीधे स्व-सहायता समूह के बैंक खाते में जारी किया जाता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) छात्र-छात्राओं को स्व-सहायता समूह के द्वारा निर्धारित गुणवत्ता एवं साइज की गणवेश प्रदाय की गई है। गणवेश में गुणवत्ता विहिन गलत साइज के कपड़े देने वाले स्व-सहायता समूह के संबंध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ड.) म.प्र. शासन के निर्णय अनुसार गणवेश प्रदाय का कार्य स्वसहायता समूह को दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार। (च) जी नहीं। डाईस डाटा 2020-21 अनुसार 98 प्रतिशत शालाओं में पेयजल व्यवस्था क्रियाशील है। हैंडवाश यूनिट का कार्य जल-जीवन मिशन (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) द्वारा किया जा रहा है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
स्योड़ा पाण्डरी टेहनगूर -सिंदौस मार्ग के टेण्डर की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
30. ( क्र. 346 ) श्री संजीव सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भिण्ड जिले में SPTS स्योड़ा पाण्डरी टेहनगूर -सिंदौस मार्ग के टेण्डर की लागत क्या थी? उसको पूर्ण करने का समय क्या था? क्या उक्त मार्ग के लागत को रिवाईज किया गया है? यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत? विभाग के अनुसार टेण्डर को लागत के कितने प्रतिशत तक रिवाईज किया जा सकता है? क्या यह लागत को नियमानुसार रिवाईज किया गया है? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : भिण्ड जिले में भिण्ड स्योड़ा पाण्डरी टेहनगुर मार्ग का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कराया गया है, इसमें टेहनगुर से सिंदौस का भाग शामिल नहीं है, निर्मित किये गये मार्ग की अनुबंधित लागत संधारण कार्य सहित 2121.47 लाख रूपये थी। कार्य को पूर्ण कराने का समय 18 माह वर्षाकाल सहित था। हाँ, 31.23 प्रतिशत अधिक। अनुबंधित कार्य के स्कोप के अंतर्गत कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्य की लागत में वृद्धि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
छात्र-छात्राओं को दिये जाने वाले टैबलेट की गुणवत्ता
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र. 347 ) श्री संजीव सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार के द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कितनी कीमत का टैबलेट दिया जा रहा है? किस कम्पनी/कितनी जी.बी. का टैबलेट छात्र-छात्राओं को दिया जाता है? क्या छात्र-छात्राओं को दिये जाने वाले टैबलेट की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई? (ख) भिण्ड में छात्र-छात्राओं को किस कंपनी के और कितनी कीमत के टैबलेट प्रदान किए गए हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
राज्य की शालाओं में रामायण/गीता आदि पढ़ाना
[स्कूल शिक्षा]
32. ( क्र. 355 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय शालाओं में माध्यमिक शिक्षा मण्डल/म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकों को पढ़ाया जाता है? (ख) क्या यह भी सच है कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शालाओं में रामचरित मानस, महाभारत, गीता, बुद्ध चरित्र, महावीर स्वामी, गुरूनानक देव, गुरू गोविंद सिंह जी पर आधारित पुस्तकों को पठन-पाठन नहीं कराया जाता है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या यह भी सच है कि एन.सी.ई.आर.टी. (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्) द्वारा अनुमोदित पुस्तकों में संक्षिप्त रामायण, बाल महाभारत, बुद्ध चरित्र सम्मिलित है एवं इन्हें सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ाया जाता रहा है? (घ) क्या राज्य शासन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की तरह प्रदेश में संचालित शासकीय/अशासकीय शालाओं में रामचित मानस, महाभारत, गीता, बुद्ध चरित्र, महावीर स्वामी, गुरूनानक देव, गुरू गोविंद सिहं जी पर आधारित पुस्तकों को पाठ्यक्रम में समावेश करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। इनसे संबंधित पाठ पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किए गए है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। सम्पूर्ण पुस्तकों का पठन-पाठन नहीं करवाया जाता है। (ग) एन.सी.ई.आर.टी./सी.बी.एस.ई. तथा केन्द्रीय विद्यालय संस्थाओं का संबंध राज्य शासन से नहीं है। (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
खेल अधिकारी द्वारा की गई अनियमितता पर कार्यवाही
[खेल एवं युवा कल्याण]
33. ( क्र. 396 ) श्री मनोज चावला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 374 दिनांक 20/12/2021 में प्रेषित उत्तर में संलग्न समिति प्रतिवेदन जो वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किया गया के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक की गई है। (ख) उक्त प्रश्न के उत्तर के साथ संलग्न समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि रतलाम के तत्कालीन जिला खेल अधिकारी मुकुल बेंजामिन द्वारा जांच में कोई सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम से कार्यवाही हेतु कहा गया है क्या पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है? (ग) क्या समिति के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि इसमें लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है बावजूद इसके संबंधित पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? (घ) बताएं कि इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी संबंधित जिला खेल अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? गठित समिति का प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करने के बाद आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? (ड.) क्या संबंधित के खिलाफ भ्रष्टाचार के संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई हैं? यदि नहीं तो कब तक करा दी जाएगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) संचालनालय पत्र क्र. 7257 दिनांक 15.12.2021 एवं पत्र क्र. 9239 दिनांक 08.02.2022 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु समिति को पुनः निर्देशित किया गया हैं। (ख) जी नहीं। संचालनालय स्तर पर गठित समिति द्वारा जांच की जा रही है समिति द्वारा पत्र क्र. 7863 दिनांक 30.12.2021 द्वारा तत्कालीन जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी जिला रतलाम को दिनांक 10.01.2022 को प्रस्तुत दस्तावेज क्रमबद्ध करते हुए उपस्थित होने के निर्देश दिए। श्री बैंजामिन उपस्थित हुए किन्तु दस्तावेज क्रमबद्ध न होने कारण पत्र क्र. 8438 दिनांक 17.01.2022 द्वारा पुनः दिनांक 24.01.2022 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया श्री बैजामिन उक्त दिनांक को उपस्थित हुए किन्तु समिति की मुख्य सदस्य उप संचालक (वित्त) कोविड पॉजीटिव होने के कारण जांच नहीं हो सकी। (ग) जांच उपरांत गुण-दोष पर विचार कर कार्यवाही की जा सकेगी। (घ) प्रकरण में जांच प्रचलित है। कोरोना महामारी के कारण जांच में विलम्ब हुआ है। संचालनालय पत्र क्र. 7257 दिनांक 15.12.2021 एवं पत्र क्र. 9239 दिनांक 08.02.2022 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु समिति को पुनः निर्देशित किया गया हैं। (ड.) जी नहीं। जांच उपरांत, गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कक्षा 8वीं तक संचालित दक्षता उन्नयन कार्यक्रम पर व्यय राशि
[स्कूल शिक्षा]
34. ( क्र. 398 ) श्री संजय शुक्ला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा कक्षा 8वीं तक दक्षता उन्नयन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? इस पर कितनी-कितनी राशि पिछले 05 वर्षों में व्यय की गई? विवरण बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो इन्दौर जिला अन्तर्गत पिछले 05 वर्षों से माह फरवरी 2022 तक कक्षा 6 से 8 तक कितने बच्चे अंकुर एवं तरूण समूह में चयनित किये गए? इन्दौर जिले की जानकारी विधानसभावार बतावे? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या चयनित किये गये बच्चे अंकुर एवं तरूण समूह के छात्र शब्द स्तर के होने से पुस्तक पढ़ने एवं लिखने में असमर्थ हैं? हाँ या नहीं? स्पष्ट करें? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो अंकुर एवं तरूण समूह के बच्चे कक्षा 6वीं,7वीं की लिखित परीक्षा उर्त्तीण कर 8वीं कक्षा तक कैसे पहुँच रहे हैं? स्पष्ट करें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -क अनुसार। (ख) इन्दौर जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - अ एवं ब अनुसार। (ग) जी नहीं। केवल अंकुर समूह के बच्चे शब्द स्तर पर होते है। (घ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 16 में प्रावधान है कि ''किसी विद्यायल में प्रवेश प्राप्त बालक किसी कक्षा में नहीं रोका जायेगा''। अधिनियम के प्रावधान अनुसार बच्चे कक्षोन्नत हुए हैं।
स्व-सहायता समूहों के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 402 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 43 टीकमगढ़, क्षेत्रान्तर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में पीएम पोषण (मध्यान्ह भोजन) बनाने का कार्य स्व-सहायता समूहों को दिया गया है? (ख) प्रश्नांश ''क'' यदि हाँ, तो पंजीकृत एवं सक्रिय स्व-सहायता समूहों को सूची एवं समूह आवंटित विद्यालयों की जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश ''ख'' अनुसार सक्रिय स्व-सहायता समूहों के पदाधिकारी/सदस्यगण क्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) सूची में दर्ज परिवारों के सदस्य हैं? यदि हाँ, तो किस ग्राम/नगर/वार्ड की बी.पी.एल. सूची में दर्ज है? (घ) प्रश्नांश ''ग'' यदि नहीं तो क्या ऐसे समूहों अथवा समूह के पदाधिकारी/सदस्यों को पीएम पोषण कार्य से पृथक किया जायेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें। यदि नहीं तो कारण बतायें। ऐसे समूह व उसके पदाधिकारी/सदस्यों के संबंध में जांच क्यों नहीं की गई? इसके लिये कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम पोषण का संचालन स्व-सहायता समूहों के माध्यम से एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वयंसेवी सस्थाओं एवं शाला प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शासन के निर्देश दिनांक 05.08.2020 के क्रम में बी.पी.एल. रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के समूहों को प्राथमिकता दी गई है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) के क्रम में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
अनुदानित कृषि योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
36. ( क्र. 405 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला जबलपुर को राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन अनुदानित योजनाओं में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा कितनी-कितनी राशि का उपयोग किया गया? कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया एवं क्यों? किन-किन योजनाओं ने हितग्राही कितने-कितने कृषकों को अनुदान (सब्सिडी) की कितनी-कितनी राशि दी गई है। कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं क्यों? योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति बतलावें। वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन योजनाओं में लाभांवित कितने-कितने हितग्राही कृषकों को कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कृषि यंत्र/उपकरण ट्रैक्टर, सीडड्रिल आदि दिये गये हैं? उन्हें अनुदान की कितनी-कितनी राशि दी गई है तथा कितनी राशि नहीं दी गई हैं एवं क्यों? इसका सत्यापन किसने किया है? कृषकों की संख्या की सूची दें। (ग) प्रश्नांकित किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि के कितनी-कितनी मात्रा में कृषि यंत्र/उपकरण, ट्रैक्टर सीडड्रिल आदि का कब कहाँ-कहाँ से किस दर पर क्रय किया गया है तथा कितने हितग्राही कृषकों को सीधे डीलर विक्रेताओं के माध्यम से प्रदाय किये गये हैं? क्या शासन अनुदान राशि के विवरण में वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) कृषि यंत्र/उपकरण ट्रैक्टर, सीडड्रिल आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। ऑनलाईन डीबीटी व्यवस्था अंतर्गत सामग्री का सत्यापन जिला सहायक कृषि यंत्री/उप यंत्री द्वारा किया गया है। (ग) कृषकों द्वारा कृषि यत्रों का क्रय पंजीकृत निर्माताओं के द्वारा नियुक्त डीलरों से ही किया गया है। यंत्र का नाम एवं उसकी दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। अनुदान राशि के वितरण में वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। ऐसे में जांच करा कर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एम. राइज स्कूल योजना अंतर्गत चिन्हित स्कूलों की सूची
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 431 ) श्री
विनय सक्सेना
: क्या राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे कि
(क) क्या
सी.एम.राइज
विद्यालय
परियोजना
अंतर्गत संचालनालय
स्कूल शिक्षा
विभाग, भोपाल
द्वारा
दिनांक 03/11/21 को जारी
परिपत्र में
उक्त योजना
हेतु प्रस्तावित
276
विद्यालयों
की संलग्न
सूची में सरल
क्रमांक 129 में
जबलपुर के
सबसे बड़े
कन्या
विद्यालय, शा.कन्या
उ.मा.
विद्यालय
एम.एल.बी
जबलपुर का नाम
अंकित था? (ख) क्या
आगामी
प्रक्रिया के
दौरान जब
दिनांक 21/11/21 को शासन से
उक्त चयनित
विद्यालयों
को साधन संपन्न
बनाने व योजना
अंतर्गत
शामिल करने की
स्वीकृति ली
गयी तो उक्त
सूची के सरल
क्रमांक 129 में
अंकित
शा.कन्या उ.मा.
विद्यालय
एम.एल.बी जबलपुर
का नाम हटाकर
शेष 275
विद्यालयों
की स्वीकृति
ली गयी? यदि
हाँ, तो
ऐसा क्यों
किया गया? उक्त
स्कूल को
सी.एम.राइज
राइज
विद्यालय
योजना अंतर्गत
शामिल करने से
लेकर विलोपन
तक हुई समस्त
प्रक्रिया के
दस्तावेज
प्रदान करें। (ग) क्या
सी.एम. राइज
योजना
अंतर्गत
चिन्हित
विद्यालय में
अध्यापन हेतु
शैक्षणिक
अमले का चयन
परीक्षा के
माध्यम से
किया गया है? यदि
हाँ, तो
उक्त
विद्यालय के
कितने
वर्तमान
कार्यरत शिक्षक
परीक्षा में
सम्मिलित हुए
थे? उसमे
से किन-किन का
चयन हुआ? (घ) इतनी
महत्वपूर्ण
योजना से उक्त
स्कूल का नाम
हटाने में
कौन-कौन
अधिकारी
जिम्मेदार
हैं? उन पर
क्या-क्या
कार्यवाही की
जावेगी?
राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी
नहीं। संचालनालय
से जारी पत्र
दिनांक 03.11.2021 में
शिक्षकों के
चयन
प्रक्रिया के
संबंध में लोक
शिक्षण
संचालनालय
द्वारा प्रथम
चरण हेतु
प्रस्तावित
सीएम राइज़
विद्यालयों
की सूची जारी
की गई थी, अंतिम सूची
विभागीय के
आदेश क्रमांक
एफ 44-02/2020/20-2
दिनांक 21.11.2021 के तहत जारी
की गई है। चूंकि
शासकीय कन्या
उ.मा.वि. एम.एल.बी.
जबलपुर का नाम
विलोपित न
होकर सीएम
राइज़ योजना के
द्वितीय चरण
हेतु
प्रस्तावित
विद्यालयों
की सूची में
सम्मिलित हैं, अतएव
शेषांश का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ग)
जी
हाँ, लिखित
परीक्षा
आयोजित हो
चुकी है, परिणाम
घोषित नहीं
हुए है। शा.क.उ.मा.वि.
एम.एल.बी.
जबलपुर से
वर्तमान में
कार्यरत 07
शिक्षक
परीक्षा में
सम्मिलित हुए
थे, परिणाम
घोषित न होने
से शेषांश का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (घ) उत्तरांश (ख)
के परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
[खेल एवं युवा कल्याण]
38. ( क्र. 442 ) श्री महेश राय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खेल एवं युवा कल्याण के अन्तर्गत युवाओं के लिए वर्तमान में कौन सी योजनाये संचालित है? यदि हाँ, तो इन योजनायों के क्रियान्वयन खेल सामग्री तथा बजट सम्बंधित प्रावधान का सम्पूर्ण विवरण बतावें? (ख) विधानसभा बीना में युवाओं के प्रोत्साहन हेतु कौन सी योजनाये संचालित है? कौन सी योजनाये संचालित नहीं है? कारण सहित विवरण बतावें? (ग) विधानसभा बीना के युवाओं को विभिन्न खेलों के लिय उपकरण एवम खेल सामग्री उपलध कराने का प्रावधान है यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों में विभाग द्वारा विधानसभा बीना के युवाओं के लिए वितरित खेल सामग्री की सम्पूर्ण जानकारी का विवरण बतावें? (घ) विधानसभा बीना के युवाओं को विभिन्न खेलों के लिय उपकरण व खेल सामग्री कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेल एवं युवा कल्याण के अन्तर्गत युवाओं के लिए संचालित योजनाओं, क्रियान्वयन, खेल सामग्री तथा बजट संबंधित प्रावधान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। माननीय विधानसभा सदस्यगणों की खेलों में प्रोत्साहन में सहभागिता हेतु विभाग द्वारा "विधायक कप" का आयोजन किया जाता है, साथ ही साथ खेल संघ/संस्था को भी खेल प्रतियोगिता हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। (ख) विभाग द्वारा विधानसभावार योजनाएं संचालित नहीं की जाती है। युवाओं के प्रोत्साहन हेतु बीना विकासखण्ड में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा विधानसभावार खेल सामग्री आवंटित नहीं की जाती है। खेल सामग्री हेतु जिले को आवंटित राशि से बीना विकास खण्ड हेतु जिला स्तर पर क्रय खेल सामग्री/उपकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) माननीय सदस्य के प्रस्ताव अनुसार बीना हेतु दिनांक 28/01/2022 को 1-कबड्डी मेट्स उपलब्ध करवाया गया है। खेल सामग्री क्रय हेतु जिला सागर द्वारा उन्हें आवंटित राशि रू. 7.00 लाख से खेल सामग्री क्रय कर ली गई है जिसे बीना सहित जिले के समस्त खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को उपलब्ध करवाने की कार्यवाही प्रचलित है।
मण्डी सचिव की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
39. ( क्र. 443 ) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुरैना मण्डी में वर्ष 2004 से 2010 तक के दौरान रेलवे रैक से अवैध रूप से कृषि उपज का क्रय विक्रय किया गया? यदि हाँ, तो किस-किस कृषि उपज का कब-कब, कितनी-कितनी राशि का अवैध क्रय-विक्रय किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया? वर्षवार, राशि सहित जानकारी देवें। (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) अनुसार कृषि उपज के अवैध क्रय विक्रय से मुरैना मण्डी को करोड़ों रूपए के राजस्व की हानि हुई जिसकी जांच मण्डी बोर्ड भोपाल के अधिकारियों द्वारा की गई यदि हाँ, तो इसमें कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाए गए? उनके नाम एवं पद सहित जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार हुई जांच में दोषी पाए गए तत्कालीन मण्डी सचिवों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करके उन्हें निलंबित भी किया गया? यदि हाँ, तो किस-किस की प्रतिनियुक्ति समाप्त करके निलंबित किया गया? नाम सहित जानकारी देवें। (घ) क्या यह भी सही है कि मण्डी राजस्व क्षति के लिए जिम्मेदार अधिकारी श्री शिवप्रताप सिकरवार को दण्डित न करते हुए मण्डी बोर्ड द्वारा उनकी पुन: प्रतिनियुक्ति मुरैना मण्डी सचिव के पद पर की गई? यदि हाँ, तो उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करके उनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही कब की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों? शिव प्रताप सिकरवार की प्रतिनियुक्ति समाप्त करके मूल विभाग में कब तक वापिस कर दिया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्याज बीज खरीदी घोटाले के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
40. ( क्र. 444 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 397वें दिनांक 20-12-2021 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में यह बताया गया कि वर्ष 2021 में उद्यानिकी संचालनालय द्वारा खरीफ मौसम हेतु प्याज बीज राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एन.एच.आर.डी.एफ.) से कृषकों को 7960 कि. ग्राम प्याज बीज 2300 रू. प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। यदि हाँ, तो बीज उत्पादक संस्था एन.एच.आर.डी.एफ. द्वारा प्याज बीज के स्त्रोत कहाँ-कहाँ से प्राप्त किये? एन.एच.आर.डी.एफ. द्वारा उत्पादित प्याज बीज एवं उद्यानिकी विभाग को प्रदाय प्याज बीज के स्त्रोत एवं टैंग की सम्पूर्ण जानकारी बतावें। यदि एन.एच.आर.डी.एफ. के पास प्याज के बीज स्त्रोत की जानकारी नहीं है तो किसानों के साथ धोखाधड़ी करना एवं शासन को राजस्व की हानि पहुँचाना माना जायेगा। क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी? बीज सप्लाई आदेशकर्ता उद्यानिकी आयुक्त श्री मनोज अग्रवाल को निलंबित कर उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नकर्ता तारांकित प्रश्न क्रमांक 397 दिनांक 20-12-21 के प्रश्नांश (ग) में यह भी बताया गया कि आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो भोपाल को 25-10-2021 में प्याज बीज खरीदी घोटाले का शिकायती पत्र दिया गया? शिकायत पर जांच प्रचलित बताई गई? क्या प्याज बीज खरीदी घोटाले की जांच पूरी की जा चुकी है और जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया? क्या दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन सहित सम्पूर्ण विवरण देवें। यदि प्रकरण दर्ज नहीं किया गया तो क्यों?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ, बीज उत्पादक संस्था राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (NHRDF) के द्वारा प्याज बीज प्राप्ति के स्त्रोत की जानकारी उपलब्ध कराई गई, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जी हाँ। जांच की कार्यवाही प्रचलन में है।
भवन विहीन संचालित हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल
[स्कूल शिक्षा]
41. ( क्र. 456 ) श्री महेश राय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के अन्तर्गत कितने हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी भवनविहीन है? यदि हाँ, तो वर्तमान में किसके भवन में संचालित है सूची उपलब्ध करायी जाये? (ख) विधानसभा क्षेत्र बीना का शासकीय हाई स्कूल बेसराकसोई 15 वर्षों से संचालित है छात्र दर्ज संख्या लगभग 400 है इसके उपरांत भी आज दिनाक तक संस्था का भवन स्वीकृत नहीं हुआ है उक्त सम्बन्ध में विभाग को और मंत्रालय को तथा विधानसभा के माध्यम से कई बार अवगत कराया गया है? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार शासकीय हाई स्कूल बेसराकसोई का भवन कब तक स्वीकृत किया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार समयवधि सहित बतावे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन विधान सभा क्षेत्र में 04 हाई स्कूल भवन विहीन है, जो माध्यमिक शालाओं के भवन में संचालित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) विभागीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों का निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। सीमित संसाधनों के दृष्टिगत निर्माण स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी। (ग) एवं (घ) भवन निर्माण की स्वीकृति बजट उपलब्धता पर निर्भर करती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
खरगोन जिले में मैंट्स, एरिना की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
42. ( क्र. 476 ) श्री
सचिन सुभाषचन्द्र
यादव : क्या
राज्य मंत्री, स्कूल
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे कि
(क) शासकीय
शाला परिसरों
में खेलों में
बढ़ावा देने
के लिए खरगोन
जिले में
कहाँ-कहाँ मैंट्स/एरिना
की स्थापना की
गई है? (ख) विधानसभा
क्षेत्र
कसरावद में मैंट्स/एरिना
के कितने
शालाओं के
प्रस्ताव
प्राप्त हुए
हैं? (ग) कब तक
इन शालाओं को मैंट्स/एरिना
प्रदान की
जाएगी?
राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क) खरगोन जिले
में निम्न
शालाओं में
मैंट्स एरिना
की स्थापना
खेल एवं युवा
कल्याण विभाग
द्वारा की
गईः- 1. शासकीय
उत्कृष्ट उ.मा.वि., भगवानपुरा
2. शासकीय
उ.मा.वि.
बमनाला 3. शासकीय
उत्कृष्ट उ.मा.वि.
महेश्वर 4. शासकीय
उत्कृष्ट उ.मा.वि.
बडवाह (ख) किसी भी
शाला का
प्रस्ताव
प्राप्त नहीं
हुआ। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश
में प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
खरगोन जिले में युवाओं को रोजगार का प्रदाय
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
43. ( क्र. 478 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खरगोन जिले में प्रश्न दिनांक तक कितने बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं? (ख) उपरोक्त में से कितने बेरोजगार एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रजिस्टर्ड हैं? (ग) 1 जनवरी, 21 से प्रश्न दिनांक तक जिले में कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? (घ) क्या शासन ने जिले के बेरोजगारों की सहायता/मार्गदर्शन के लिए कोई योजना चलाई है? यदि हाँ, तो उपरोक्त अवधि में कितने बेरोजगारों को सहायता/मार्गदर्शन दिया गया? (ङ) क्या शासन ने जिले के बेरोजगारों को कोई आर्थिक सहायता दी है? यदि हाँ, तो विवरण देवें?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्न अवधि में खरगोन जिले में 58571 आवेदक पंजीकृत है। (ख) एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से पंजीकृत आवेदकों की संख्या 50249 है। (ग) प्रश्न अवधि में खरगोन जिले में 3438 आवेदकों को निजी क्षेत्र में रोज़गार हेतु ऑफर लेटर प्रदान किये गये। (घ) जी हाँ। 220 युवाओं को केरियर कॉउन्सिलिंग योजना से मार्गदर्शन दिया गया। (ड.) जी नहीं।
रीठी तहसील अंतर्गत किसानों को बीज वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
44. ( क्र. 484 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कृषकों को बीज वितरण की कृषि विभाग की कौन-कौन सी योजनायें प्रचलन में हैं? इनके क्रियान्वयन के क्या नियम, दिशा निर्देश हैं? सभी योजनाओं की छायाप्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं से कटनी जिला अंतर्गत रीठी विकासखण्ड के कितने ग्रामों के कितने कृषक विगत 2 वर्षों में लाभान्वित हुये, उन्हें खरीफ एवं रबी में कौन-कौनसी फसल के बीज योजनान्तर्गत उपलब्ध कराकर कितना-कितना अनुदान दिया गया,योजनावार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित बीज वितरण का कार्यक्रम किन-किन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किये गये? सूची देवें। (घ) उल्लेखित बीज वितरण की सूचियां किन प्राथमिकता के आधार पर किस-किस के द्वारा बनाई गई? उनका अनुमोदन एवं वितरण का सत्यापन किस-किस अधिकारियों द्वारा किया गया? यह भी बतलावें कि क्या शासन बीज वितरण में हुई गड़बड़ियों की जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश में कृषकों को बीज वितरण की कृषि विभाग की संचालित योजनाओं की जानकारी एवं इनके क्रियान्वयन के दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं से कटनी जिला अंतर्गत रीठी तहसील के ग्रामों में विगत दो वर्षों में लाभान्वित हुये कृषकों की जानकारी सीजनवार (खरीफ एवं रबी), वर्षवार, योजनावार, बीजवार, मात्रावार, ग्राम संख्यावार दिये गये अनुदान राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है। (घ) उल्लेखित बीज वितरण की सूचियां प्रथम आये प्रथम पाये के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा तैयार कर वितरण कराया गया तथा उनका अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति रीठी द्वारा किया गया एवं वितरण का सत्यापन योजना के दिशा निर्देशानुसार किया गया है। बीज वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने से कार्यवाही का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता।
नवीन आई.टी.आई. की स्वीकृति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
45. ( क्र. 486 ) श्री संजय उइके : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि, विभाग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के युवकों एवं युवतियों को विभिन्न उद्योगों में एक तकनीशियन के रूप में कार्य करने का मौका देने एवं स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकने के लिए व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु आई.टी.आई. संचालित करता है? (ख) यदि हाँ, तो, बैहर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्थित गढी जो कि ब्लॉक मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय से 40 कि.मी. की दूरी पर है, गढी के आस-पास 50 ग्राम है जहाँ के युवकों एवं युवतियों के प्रशिक्षण हेतु नवीन आई.टी.आई. की आवश्यकता है, क्या विभाग गढी में नवीन आई.टी.आई. की स्वीकृति प्रदान करेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) बैहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बैहर एवं बिरसा विकासखण्ड सम्मिलित है। बैहर विकासखण्ड में 01 शासकीय आई.टी.आई. एवं 02 प्रायवेट आई.टी.आई. संचालित है एवं बिरसा विकासखण्ड में 02 शासकीय आई.टी.आई. संचालित है। विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में 01 आई.टी.आई. खोलने की है। ग्राम गड़ी में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना किया जाना नीति अंतर्गत नहीं है।
इन्दौर जिला अन्तर्गत स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
46. ( क्र. 489 ) श्री संजय शुक्ला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इन्दौर जिला अन्तर्गत हॉकी, फुटबाल व अन्य खेलों के लिये स्टेडियम की मांग कि जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या मध्यप्रदेश कि औद्योगिक एवं खेलों कि राजधानी इन्दौर में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु खेल अकादमी का निर्माण किया जायेगा? हाँ या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या खेल विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 01 अन्तर्गत कुश्ती अकादमी अथवा अन्य खेलों के लिये अकादमी खेलों का प्रावधान करेगा? हाँ या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) शासन के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये इंदौर में खेल अकादमी की स्थापना हेतु वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) प्रश्नोत्तर "ख" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
रीवा जिले में संचालित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
47. ( क्र. 495 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित तथा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को हस्तांतरित 26 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में कार्यरत प्रयोगशाला प्रभारी तथा लैब टेक्नीशियन की सेवाएं विभाग की किस संस्था के अधीन हैं तथा किस संस्था द्वारा उक्त कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जावेगा, जो कि अन्तिम बार दिनांक 09.05.2013 को बढ़ाया गया था? (ख) क्या उक्त प्रयोगशालाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों पर मध्यप्रदेश शासन की 05 जून 2018 की नीति लागू की गई है? यदि नहीं तो कब तक लागू की जावेगी तथा समकक्ष नियमित पदों का 90 प्रतिशत वेतनमान का लाभ कब तक दिया जावेगा? (ग) क्या उक्त प्रयोगशालाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को ई.पी.एफ./राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) उक्त प्रयोगशालाओ को किन नियम व शर्तों के अधीन हस्तांतरित किया गया है तथा उक्त शर्तों में क्या कर्मचारी हितों का ध्यान रखा गया है अथवा नहीं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जिला शिक्षा केन्द्र पर नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
48. ( क्र. 504 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्द्र राजगढ़ में नियुक्त लेखापाल, सी.एस.सी. व ए.पी.सी. पद के अनुसार निर्धारित मापदण्ड क्या हैं? क्या इनका पालन किया गया है? प्रत्येक पद के साथ नियुक्त कर्मचारी का मापदण्ड के अनुसार विवरण उपलब्ध कराएं। (ख) क्या लेखापाल सी.एस.सी. व ए.पी.सी. के पद पर नियुक्त कर्मचारी निर्धारित योग्यता रखते हैं? निर्धारित योग्यता सहित कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) प्रतिनियुक्त पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? पद पर कार्य करने की अवधि, नाम व पद सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। क्या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी आयु, योग्यता नियुक्ति अवधि संबंधी मापदण्ड पूर्ण करते हैं? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) जिला शिक्षा केन्द्र राजगढ़ के अतंर्गत आने वाले समस्त छात्रावासों में नियुक्त वार्डन से संबंधित निर्धारित मापदण्ड की पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। क्या इन सभी की वार्डन के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नियुक्ति हुई है? जो नियुक्त वार्डन मापदण्डों के अनुसार नहीं हैं, उनको पद से पृथक करने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। सी.एस.सी. का पद स्वीकृत नहीं हैं। जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रतिनियुक्ति पर 148 कर्मचारी कार्यरत हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1/दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यत: चार वर्ष है। इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798 दिनांक 9.6.2017 के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुशांगिक कार्यालयों में पदस्थ ऐसे शिक्षक सवंर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्त न किये जाने के निर्देश है। पत्र की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''स'' अनुसार है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित जिला राजगढ़ के समस्त छात्रावासों में नियुक्त वार्डन से संबंधित मापदण्ड एवं पदनाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''द'' अनुसार है। सभी वार्डन की नियुक्ति मापदण्ड के अनुरूप की गई हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
49. ( क्र. 505 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की जारापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बालाहेड़ा के ग्राम सेमला में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कितने हितग्राही के नाम वर्ष 2011 की सर्वे सूची में जोड़े गये थे? (ख) उनमें से कितनों को आवास प्राप्त हो गया है व कितने शेष बचे हैं? (ग) क्या इनमें से कुछ परिवार को अपात्र घोषित किया गया है? उनकी अपात्रता के क्या कारण हैं? क्या अपात्र घोषित किए गए परिवारों में सभी के पास पक्के मकान हैं? (घ) अपात्र घोषित किए गए परिवारों द्वारा कया मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजगढ़ के यहाँ अपील की गई है? यदि हाँ, तो अपील का निराकरण कब तक किया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हितग्राहियों के नाम वर्ष 2011 की सर्वे सूची में जोड़ने का प्रावधान नहीं था। (ख) से (घ) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला पंचायत कार्यालय प्रारम्भ करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
50. ( क्र. 517 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 01 अक्टूबर 2018 से निवाड़ी जिला अस्तित्व में आ गया था और 15 मई 2019 को जारी मध्यप्रदेश राजपत्र में जिला पंचायत निवाड़ी स्थापित किया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक जिला कार्यालय प्रारम्भ, पद स्वीकृति एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना क्यों नहीं हो सकी? (ख) क्या वर्तमान में भी अधिकारियों/कर्मचारियों/हितग्राहियों को जिला पंचायत सबंधी कार्यों के लिए 100 कि.मी. दूर टीकमगढ़ स्थित जिला पंचायत कार्यालय जाना पड़ता है? यदि हाँ, तो जिला पंचायत कार्यालय कब और किस दिनांक तक प्रारंभ कराया जायेगा तथा जिला पंचायत में अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जिला पंचायत निवाडी अंतर्गत पदों के सृजन की स्वीकृति की कार्यवाही प्रशासकीय प्रक्रिया में है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार कार्यवाही प्रशासकीय प्रक्रिया में होने से समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।
कृषि उप संचालक कार्यालय प्रारंभ किया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
51. ( क्र. 518 ) श्री अनिल जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 01 अक्टूबर 2018 से निवाड़ी जिला अस्तित्व में आ गया था? यदि हाँ, तो आज दिनांक तक निवाड़ी जिले में कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग की जिला इकाई क्यों स्वीकृत न हो सकी? कारण सहित बतावें। (ख) क्या विभाग द्वारा निवाड़ी जिले में कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग की जिला इकाई स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? यदि हाँ, तो किस दिनांक को उक्त प्रस्ताव भेजा गया एवं शासन द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? बिन्दुवार बतावें। (ग) जिला निवाड़ी में कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग की जिला इकाई, पद स्वीकृति एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना कब तक की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। निवाडी जिले में कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की जिला इकाई स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रि परिषद् से अनुमोदन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। दिनांक 18.09.2019 एवं दिनांक 11.10.2021 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस पर मंत्रि परिषद् से अनुमोदन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) मंत्रि परिषद् से अनुमोदन उपरांत जिला निवाडी में कार्यालय उप संचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास की जिला इकाई में अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना की जा सकेगी।
मनरेगा में रजिस्ट्रेशन के बाद रोजगार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
52. ( क्र. 551 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28 फरवरी,2022 तक कितने जॉबकार्डधारी परिवारों के कितने लोगों द्वारा मनरेगा में कार्य की मांग की गई? जनपदवार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त अवधि में कितने लोगों को मनरेगा में कार्य दिया गया? (ग) उपरोक्त अवधि में कितने लोगों को मनरेगा में कार्य दिया गया? (घ) मनरेगा में कार्य की मांग करने के बावजूद उन्हें काम न दिए जाने के क्या कारण रहे हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दमोह जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 24 फरवरी, 2022 तक 137252 जॉबकार्डधारी परिवारों एवं 236384 लोगों द्वारा मनरेगा में कार्य की मांग की गई। जनपदवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) प्रश्नांश ''क'' की अवधि में 235391 लोगों को मनरेगा में कार्य दिया गया। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार 235391 लोगों को मनरेगा में कार्य दिया गया। (घ) मनरेगा एक्ट 2005 के धारा 7 (1) में स्पष्ट प्रावधान है, कि कार्य की मांग आने के उपरांत 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। यह एक सतत् प्रक्रिया है। जिले में शेष 561 परिवारों के 993 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। जिले में कार्य की मांग करने के बावजूद उन्हें काम न दिये जाने संबंधी स्थिति जिले में निर्मित नहीं हुई है।
स्कूलों के उन्नयन हेतु शासन स्तर पर प्रेषित प्रस्ताव
[स्कूल शिक्षा]
53. ( क्र. 570 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शासन के नियमानुसार कुल कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायरसेकेण्डरी स्कूल उन्नयन हेतु पात्र हैं? स्कूलवार सूची उपलब्ध करावें। क्या उक्त पात्र स्कूलों के उन्नयन हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रेषित किये गये है? यदि हाँ, तो कब भेजे गये हैं और वर्तमान तक स्वीकृति क्यों लंबित है? यदि नहीं भेजे तो क्या कारण हैं? क्या प्रस्ताव न भेजने हेतु कोई कर्मचारी या अधिकारी दोषी है? यदि हाँ, तो कौन कौन हैं? लंबित प्रस्ताव कब तक शासन स्तर से स्वीकृत किये जायेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। जी नहीं। मंत्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 22.06.2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि प्रदेश के 9200 विद्यालयों को ''सर्व संसाधन सम्पन्न विद्यालयों'' के रूप में विकसित किया जायेगा। इस कारण से वर्तमान में उन्नयन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल अकादमियों में प्रशिक्षक की नियुक्ति
[खेल एवं युवा कल्याण]
54. ( क्र. 582 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कितने प्रकार की खेल अकादमियों मध्यप्रदेश में संचालित की जा रही है? (ख) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा म.प्र. में संचालित खेल अकादमियों में प्रत्येक खेल अकादमी में कुल कितने खेल प्रशिक्षक नियुक्ति का प्रावधान है? (ग) खेल अकादमियों के प्रशिक्षकों को क्या-क्या योग्यताएँ निर्धारित हैं? शासन द्वारा स्वीकृत पद एवं योग्यताओं की जानकारी उपलब्ध कराये। (घ) क्या अन्य खेल अकादमियों की भांति नरसिंहपुर में संचालित व्हालीबाल अकादमी में अतंर्राष्ट्रीय कोच पदस्थ है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 18 खेलों की 11 खेल अकादमियॉ संचालित की जा रही है। (ख) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा म.प्र. में संचालित खेल अकादमियों में प्रत्येक खेल अकादमी हेतु अनुबंध पर उच्च तकनीकी प्रशिक्षक सह सलाहकार तथा संविदा पर प्रशिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। अकादमीवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) खेल अकादमियों के उच्च तकनीकी प्रशिक्षक सह सलाहकार की योग्यता की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। संविदा प्रशिक्षकों सह प्रशासक, मुख्य प्रशिक्षक सह प्रशासक, सहायक प्रशिक्षक सह सहायक प्रशासक, सहायक प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक की योग्यता की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। शासन द्वारा स्वीकृत पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में समाहित है। (घ) विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमियां एक 'विशेष योजना' है जो कि Academy of Excellence के आधार पर बनाई गई है। नरसिंहपुर में विभाग द्वारा व्हालीबॉल अकादमी सचांलित नहीं की जा रही है, बल्कि व्हालीबॉल छात्रावास संचालित किया जा रहा है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ई.डब्ल्यू.एस. परीक्षार्थियों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
55. ( क्र. 586 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में उच्च माध्यामिक शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018-19 में ई.डब्ल्यू.एस. परीक्षार्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समान न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में छूट प्रदाय नहीं की गई? क्यों? (ख) क्या 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में उल्लेखित है कि ई.डब्ल्यू.एस. को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समान समस्त रियायतें प्रदाय की जावेंगी? (ग) क्या उक्त परीक्षा में ई.डब्ल्यू.एस. परीक्षार्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य. पिछड़ा वर्ग के समान न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में छूट प्रदाय नहीं किए जाने से ई.डब्ल्यू.एस. को प्रदाय किए गए आरक्षण का वास्ताविक लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को नहीं मिल सका? (घ) क्या सरकार इस हेतु आगामी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समान न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में छूट सहित अन्य रियायतें प्रदाय करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों व कब तक ई.डब्ल्यू.एस. परीक्षार्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समान समस्त रियायतें प्रदाय की जावेंगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। विभागीय नियम ''मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018'' में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान किए जाने के पूर्व ही उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित होकर मेरिट सूची जारी हो चुकी थी। (ख) एवं (ग) जी नहीं। (घ) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुरूप रियायतें प्रदान की जाएगी।
ग्रामीण मार्गों की मरम्मत
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
56. ( क्र. 589 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/निर्माण/कि.स.नि./मंड़ी बोर्ड/ग्रा.स./2020-21/1630 भोपाल, दिनांक 25.01.2021 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल को राजगढ़ जिले में किसान सड़क निधि से निर्मित ग्रामीण सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु हस्तांतरित की गई थी? यदि हाँ, तो क्या मण्डी बोर्ड से मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को वर्तमान में रूपये 252 करोड़ राशि संधारण हेतु एवं रूपये 85 करोड़ राशि मार्ग निर्माण हेतु प्राप्त होना शेष होने के कारण प्रश्न दिनांक तक उक्त मार्गों का मरम्मत कार्य नहीं हो सका हैं? यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा उक्त संबंध में प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ, तो क्या? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित मण्डी बोर्ड के पत्र में उल्लेखित राजगढ़ जिले अंतर्गत किसान सड़क निधि से निर्मित मार्गों की मरम्मत कराये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं, अपितु प्रश्नांकित पत्र क्रमांक 1630 दिनांक 25-01-2021 से म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को राजगढ़ जिले में मंडी बोर्ड द्वारा किसान सड़क निधि मद से निर्मित कराई गई 04 ग्रामीण सड़कों को मरम्मत कार्य हेतु हस्तांतरित करने का लेख किया गया था, किंतु सड़कों का हस्तांतरण नहीं होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) म.प्र. शासन के निर्देशानुसार मंडी बोर्ड द्वारा मंडी प्रागंण के बाहर निर्माण कार्य नहीं किये जावेंगे। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
किसान सड़क निधि से निर्मित मार्गों की मरम्मत
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
57. ( क्र. 590 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 123 दिनांक 20.12.2021 के उत्तर अनुसार मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को वर्तमान में रूपये 252 करोड़ राशि संधारण हेतु एवं रूपये 85 करोड़ राशि मार्ग निर्माण हेतु प्राप्त होना शेष हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक शेष राशि प्राधिकरण को प्राप्त हो चुकी हैं अथवा नहीं? प्राधिकरण द्वारा प्रेषित मांग पत्र की छायाप्रति सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि शेष राशि प्राधिकरण को प्राप्त हो चुकी हैं तो क्या प्रश्न दिनांक तक राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत किसान सड़क निधि से निर्मित मार्गों जो कि मण्डी बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को मरम्मत हेतु हस्तांतरित किये गये हैं, उन मार्गों की मरम्मत कार्य हेतु प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) जी हाँ।
जी नहीं। मांग
पत्र की
छायाप्रति की जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
अनुसार
है। (ख)
उत्तरांश
(क) के
परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
परिशिष्ट
- "उन्नीस"
नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
58. ( क्र. 593 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर-चंबल संभाग में एक मात्र कृषि महाविद्यालय ग्वालियर नगर में संचालित है तथा संभाग के अन्य सात जिलों में एक भी कृषि महाविद्यालय नहीं है? क्या शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर जिलों की दूरी ग्वालियर से अधिक होने से इन जिलों के विद्यार्थियों को कृषि विषय के अध्यापन हेतु निकटवर्ती जिला शिवपुरी में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ होने से आवागमन में अधिक सुविधा होगी? (ख) क्या वर्ष 2008 में कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अलग होने के उपरांत से प्रश्न दिनांक तक कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अधीन एक भी नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना नहीं हुई है? जबकि कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अधीन 05 नवीन कृषि महाविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है? ऐसा क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से कृषि विषय के अध्ययन हेतु जिला शिवपुरी में नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की मांग पर कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यदि है तो विवरण दें। यदि नहीं तो क्या शिवपुरी में नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने की मांग पर विचार किया जा सकता है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। ग्वालियर चंबल संभाग में एक मात्र कृषि महाविद्यालय है जो राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अधीन संचालित है तथा संभाग के अन्य सात जिलों में एक भी कृषि महाविद्यालय संचालित नहीं है। नवीन कृषि महाविद्यालय खोले जाने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की पंचम डीन कमेटी अनुशंसा एवं मापदंडो अनुसार 30 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि एवं अनुमानित राशि रूपये 14696.67 लाख (अधोसंरचना हेतु अनावर्ती व्यय राशि रूपये 11324.85 लाख एवं वेतन भत्ते अन्य हेतु आवर्ती व्यय राशि प्रति वर्ष रूपये 3371.82 लाख) की आवश्यकता होती है। जिसे राज्य शासन द्वारा सहायता अनुदान के रूप में कृषि विश्वविद्यालय को दिया जाना होगा। राशि की स्वीकृति की दशा में ही नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना संभव है। (ख) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। जिसके बाद प्रदेश में दो कृषि विश्वविद्यालय, म.प्र. शासन के अधिपत्य के अनुरूप संचालित किये जा रहे है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अधीन 05 नवीन कृषि महाविद्यालयों की स्थापना हो चुकी हैं परन्तु राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना वर्ष से अभी तक कोई नवीन कृषि महाविद्यालय स्थापित नहीं हुआ है। (ग) जी हाँ। शासन के मांग एवं नियमानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अधीन जिला शिवपुरी में नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने हेतु प्रस्ताव चाहा गया है। शेष का प्रश्न ही उद्भुत नहीं होता।
हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
59. ( क्र. 594 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने शासकीय हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल स्वीकृत होकर संचालित हैं? स्वीकृत कौन-कौन से स्कूल भवन विहीन हैं एवं कौन-कौन से स्कूलों के नवीन भवन बनकर तैयार हैं, किंतु स्कूलों को हैंडओवर नहीं हुए हैं व क्यों? इस हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण देते हुए उत्तर दें। विधानसभा क्षेत्र कोलारस में शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी पदवार उपलब्ध करावें। समस्त जानकारी विकासखण्डवार दें। (ख) हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किए जाने के शासन के क्या नियम, निर्देश हैं? नियमों की स्वच्छ छायाप्रति उपलब्ध करावें। कोलारस विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किए जाने के प्रस्ताव, मांग अथवा आवश्यकता है तथा विभाग द्वारा इस मांग के अनुसार स्कूलों का उन्नयन किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कब तक उन्नयन कर दिया जावेगा? यदि नहीं तो कारण सहित उत्तर दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र में 30 शासकीय हाईस्कूल व 15 हायर सेकेण्डरी स्कूल स्वीकृत होकर संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। शासकीय हाईस्कूल ढकरौरा, अकौदा, बेहटा, श्यामपुरा फिनिशिंग स्तर पर हैं, इसलिये हैंड ओवर नहीं हुए हैं। निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु समय-समय पर पी.आई.यू. के साथ समीक्षा बैठक की जाती है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। मंत्रि परिषद् के निर्णय दिनांक 22.06.2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि प्रदेश के 9200 विद्यालयों को ''सर्व संसाधन विद्यालयों'' के रूप में विकसित किया जायेगा। इस कारण से वर्तमान में विभाग स्तर पर शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत किये जा रहे कार्य
[स्कूल शिक्षा]
60. ( क्र. 601 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत मण्डला जिले में क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं? योजना कब से संचालित है? (ख) क्या उक्त योजनांतर्गत विभाग प्रमुख द्वारा टेबलेट क्रय किये बगैर फर्म के देयक भुगतान हेतु अग्रिम देयक प्रस्तुत किये गये? यदि हाँ, तो कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी संलिप्त हैं? इन पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन विद्यालयों में क्या–क्या निर्माण कार्य कराये गये हैं और आगामी क्या कार्ययोजना है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत मण्डला जिले में निशुल्क गणवेष, निशुल्क पाठ्य पुस्तक, शिक्षा का अधिकार अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति, माध्यमिक शाला से हाईस्कूल में उन्नयन, शाला भवन निर्माण, अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण, बालिका छात्रावास संचालन, दिव्यांग विद्यार्थियों का सुविधा भत्ता प्रदाय, व्यासायिक शिक्षा का संचालन, शिक्षण प्रशिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, एस.एम.डी.सी. प्रशिक्षण आदि अन्य गतिविधियां संचालित है। इस योजना का वर्ष 2018 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान में एकीकृत किया गया है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। आगामी कार्ययोजना भारत शासन के निर्देशानुसार तैयार की जा रही है।
स्थानांतरण नीति का निर्धारण
[स्कूल शिक्षा]
61. ( क्र. 602 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत पदस्थ शिक्षकों वरिष्ठ/अध्यापक/सहायक अध्यापक एवं प्रयोगशाला सहायक एवं अन्य के स्थानांरतण हेतु विभाग द्वारा स्थानांतरण के लिए वर्ष 2020-21 में कोई नीति निर्धारित की गई है एवं इसमें किन-किन का स्थानांतरण किए जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें। (ख) सागर जिले में प्रश्नांश (क) की नीति अनुसार किन-किन का स्थानांतरण किस-किस संस्था में किया गया है। विकासखण्डवार/संस्थावार/नामवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित सूची में सागर जिले में स्थानांतरित आदेश के पालन में भारमुक्त दिया गया है। भारमुक्त शिक्षकों की वेतन व्यवस्था किस संस्था द्वारा की गई है? संस्थावार, शिक्षकवार जानाकरी बतावें। (घ) प्रश्नांश (ग) में स्थानांतरित शिक्षकों के वेतन भुगतान पूर्व संस्था से करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) उत्तरांश ''क'' प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला पंचायत सी.ई.ओ. उज्जैन पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
62. ( क्र. 609 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 461 दिनांक 20.12.2021 के (ग) उत्तर अनुसार उज्जैन जिले में श्रम/सामग्री अनुपात 50:50 है जो कि 60:40 होना चाहिए इस अनियमितता के जवाबदेह अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बतायें? (ख) उपरोक्तानुसार म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल के पत्र क्रमांक 1799 दिनांक 03.07.2021 के परिपालन में प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिला पंचायत सी.ई.ओ. ने क्या-क्या कार्यवाही की? (ग) प्रश्न क्र. 461 दिनांक 20.12.2021 के (घ) उत्तर में 3 मार्ग जनपद पंचायत उज्जैन में स्वीकृत किस आधार पर किए गए जबकि प्रश्नांश (ख) अनुसार मानकों का परिपालन लंबित था? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार ऐसा करने वाले उज्जैन जिला पंचायत सी.ई.ओ. पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा मांग आधारित योजना है जिसमें समय-समय पर मांग के आधार पर कार्य किया जाता है योजनांतर्गत श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 वर्षान्त तक जिला स्तर पर संधारित करना होता है विधानसभा प्रश्न क्रमांक 461 के उत्तर (ग) में उल्लेखित श्रम/सामग्री अनुपात (With Due) तत्समय में 50:50 की जानकारी दी गई थी। अनुपात में सुधार किया जाना एक निरंतर प्रक्रिया है। वर्तमान स्थिति में जिले का श्रम/सामग्री अनुपात (With Due) 54:46 है। अतएव अनियमितता की स्थिति न होने के कारण शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ख) म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल के पत्र क्रमांक 1799 दिनांक 23.07.2021 के परिपालन में श्रम नियोजित कार्य प्रारंभ कराये जाकर श्रम अनुपात को सीमा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु जनपद पंचायतों में श्रम मूलक कुल 4510 कार्य अगस्त 2021 से प्रारंभ किये गये हैं। (ग) कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 2685 दिनांक 28.05.2021 अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के तहत जिला स्तर पर गठित टीकाकरण टास्क फोर्स समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जो ग्राम पंचायत 45 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण पूर्ण करेगी उस ग्राम पंचायत को मांग अनुसार सामुदायिक कार्य (जैसे सुदूर सडक, स्टॉपडेम आदि) स्वीकृत किये जायेंगे। जिसके अनुक्रम में जनपद पंचायत उज्जैन के ग्राम पंचायत कांकरिया चिराखान, बांसखेडी एवं लिम्बापिपलिया में 45 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण पूर्ण किये जाने के कारण टास्क फोर्स समिति के निर्णय अनुसार इन ग्राम पंचायतों में सुदूर सड़क के कार्य तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ द्वारा दिनांक 06.09.2021 को स्वीकृत किये गये थे। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान टीकाकरण कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता थी। टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए टास्क फोर्स समिति में लिये गये निर्णय अनुसार उक्त 03 कार्य स्वीकृत किये गये थे। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
एम.पी. स्टेट एग्रो डेव्लपमेंट कार्पोरेशन द्वारा प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से सप्लाई
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
63. ( क्र. 610 ) श्री
बहादुर सिंह
चौहान : क्या
राज्य मंत्री, उद्यानिकी
एवं खाद्य
प्रसंस्करण
महोदय यह बताने
की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
यह सही है कि
वर्ष 2011
से 2018 तक
पोषण आहार का
कार्य उद्यानिकी
विभाग की नोडल
एजेंसी एम.पी.
स्टेट एग्रो
डव्लपमेंट
कार्पोरेशन
के द्वारा ज्वाइंट
सेक्टर के
माध्यम से
प्राइवेट
ठेकेदारों के
द्वारा कराया
जा रहा था? यदि
हाँ, तो
पोषण आहार
बनाने में जो
कच्ची
सामग्री का
इस्तेमाल
किया जाता था
उसको क्रय
करने का क्या
नियम था? (ख) क्या यह भी
सही है कि
एम.पी. स्टेट
एग्रो के ज्वाइंट
सेक्टर के
संयंत्रों
द्वारा रजिस्टर्ड
वेंडरो से न्यूनतम
दर पर कच्ची
सामग्री क्रय
न कर नियम
विरूद्ध
प्राइवेट ठेकेदारों
ने अपने ही
बनाई गई को-कंपनियों
से माल क्रय
किया?
यदि
हाँ, तो
इसके लिये कौन
अधिकारी/कर्मचारी
दोषी है? प्रश्न
दिनांक तक
दोषियों के
खिलाफ क्या
कार्यवाही की
गई यदि नहीं
तो क्यों? (ग) माह
अप्रैल 2019 से माह
जनवरी 2022
तक एम.पी. स्टेट
एग्रो के
द्वारा पोषण
आहार के (बाडी
सहित) किस-किस
संयंत्रों के
लिये कौन-कौन
सी कच्ची
सामग्री का
क्रय किस-किस
दर पर किया
गया? माहवार
जानकारी
बतावें? (घ) माह अप्रैल 2019 से माह
जनवरी 2022
तक किस-किस
फर्म द्वारा
किस-किस
संयंत्र के लिये
पाम आईल और
सोया आईल का
क्रय किया गया
है? क्या
इन फर्मों
द्वारा जिन
कंपनियों से
तेल का अनुबंध
किया गया था
उन्हीं तेल
कंपनियों से
तेल क्रय कर
प्रदाय किया
गया यदि नहीं
तो क्यों?
राज्य
मंत्री, उद्यानिकी
एवं खाद्य
प्रसंस्करण (
श्री भारत
सिंह कुशवाह ) : (क) जी
नहीं। शेष का प्रश्न
ही उपस्थित
नहीं होता है।
(ख) निगम
को किसी भी
रजिस्टर्ड
वेण्डर से
कोई शिकायत
प्राप्त न होने
के कारण इस
संबंध में
जानकारी
निरंक है। शेष
का प्रश्न ही
उपस्थित नहीं
होता है। (ग) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट- ''अ'' अनुसार है। (घ) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे परिशिष्ट ''ब''
अनुसार है।
अनुबंध की
जानकारी नहीं
है।
प्रदायकों द्वारा
तेल निर्माता/आयातक
कंपनी से
प्राप्त
अधिकार-पत्र
पर पंजीयन दस्तावेज
प्रस्तुत
किए है। ''कोरोना'' एवं भुगतान
में देरी के
कारण अन्य
कंपनियों से
तेल क्रय कर
प्रदाय की
स्थिति रही
है।
फर्जी अनुज्ञा पत्र प्रकरण में कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
64. ( क्र. 617 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फर्जी अनुज्ञा पत्र मामले में E.O.W. में चल रहे प्रकरण क्रमांक 23/15 एवं 18/18 में विभाग के कौन-कौन से अधिकारियों, कर्मचारियों, फर्मों पर ये प्रकरण दर्ज हैं? नाम, पदनाम, फर्म नाम सहित देवें। (ख) इस प्रकरण में विभाग ने E.O.W. को जो दस्तावेज उपलब्ध कराएं उनकी छायाप्रति देवें। इस प्रकरण में E.O.W. से हुए समस्त पत्राचार की छायाप्रति वर्षवार देवें। (ग) प्रकरण दर्ज होने के इतने वर्ष बाद भी विभाग ने आरोपी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? यह कार्यवाही कब तक की जाएगी? इस कार्यवाही में विलंब के उत्तरदायी अधिकारियों की जवाबदेही तय कर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? इसमें संलिप्त फर्मों पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) इस घोटाले से हुए नुकसान की राशि कब तक वसूली जाएगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो में प्रकरण क्रमांक 23/15 प्रारंभिक जांच में है जिसमें कृषि उपज मण्डी समिति भिण्ड के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध जांचाधीन है। राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो में अपराध क्रमांक 18/18 अंतर्गत आरोपियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो में प्रकरण जांचाधीन/विवेचनाधीन होने से संबंधित दस्तावेज दिया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रकरण अंतर्गत प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये 59 अधिकारी/कर्मचारियों में से 38 के विरूद्ध विभागीय जांच की जाकर गुण दोष के आधार पर निराकरण किया जा चुका है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। शेष 21 अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। प्रश्नागत मामले में संलिप्त फर्मों के विरुद्ध संबंधित कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा कृत कार्यवाही की अद्यतन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (घ) प्रकरण में शेष अधिकारी, कर्मचारी, फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें वसूली के संबंध समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रदेश में केन्द्र एवं राज्य की संचालित योजनाएं
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
65. ( क्र. 625 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा प्रदेश में केन्द्र एवं राज्य की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? जिला मुरैना में कौन-कौन सी योजना लागू है और कौन-कौन सी योजना से जिला वंचित है? विवरण देवें। (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक जिला मुरैना को कौन-कौन सी योजनाओं में कितना-कितना लक्ष्य एवं आवंटन प्राप्त हुआ है और कितने हितग्राही लाभान्वित हुए हैं? क्या लक्ष्य की पूर्ति की गयी है? विवरण बतावें। (ग) क्या यह सही है कि प्रदेश के अन्य जिलों के अनुपात में जिला मुरैना को कम लक्ष्य प्राप्त होता है, जिससे जिला के हितग्राही समुचित रूप से लाभान्वित नहीं हो पाते? ऐसा क्यों?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) विभाग द्वारा प्रदेश में केन्द्र एवं राज्य की निम्नांकित योजनायें संचालित है :- (अ) राज्य पोषित योजना:- 1. फल पौध रोपण योजना। 2. बाडी कार्यक्रम। 3. संरक्षित खेती योजना। 4. कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण। (ब) केन्द्र पोषित योजना :- 1. अनुसूचित जाति उप योजना विशेष केन्द्रीय सहायता। 2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 4. राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन। 5. एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना। 6. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PMFME)। उक्त योजनाओं में से जिला मुरैना में राज्य पोषित योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू है। मुरैना जिले में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना एवं राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन संचालित नहीं है। (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक जिला मुरैना को योजनावार प्राप्त लक्ष्य पूर्ति आवंटन व्यय तथा लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ', 'ब', 'स' एवं 'द' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
उन्नत कृषि कार्य हेतु किसानों को कृषि उपकरण का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
66. ( क्र. 626 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए, कृषि को लाभ का धंधा व उन्नत कृषि बनाने हेतु योजनाएं संचालित हैं। यदि हाँ तो कौन सी योजनाएं? (ख) क्या शासन द्वारा उन्नत कृषि हेतु किसानों को कृषि उपकरण दिये जाने संबंधी भी कोई योजना संचालित की जा रही है? (ग) यदि नहीं तो क्या शासन द्वारा किसानों को कृषि उपकरण प्रदान करने हेतु कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। संचालित योजनाओं में किसानों को कृषि यंत्रों के क्रय पर अनुदान देय है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री आवास योजना के निर्धारित लक्ष्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
67. ( क्र. 630 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना की जनपद पंचायत सबलगढ़ व कैलारस में वर्ष 2020-21 से जनवरी 2022 तक सी.एम. (मुख्यमंत्री) आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण को कितने आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? (ख) इस अवधि में कितने आवासों के लिये स्वीकृति दी गई और कितने आवास स्वीकृत नहीं हो पाये? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित योजना के पूर्ण न होने के क्या कारण हैं व कब तक पूर्ण कर दी जावेंगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य प्रदत्त नहीं किया गया। (ख) एवं (ग) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मण्डला जिला अंतर्गत निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
68. ( क्र. 651 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिला अंतर्गत विकासखंड घुघरी, बिछिया व मवई की ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं व मदों से कौन-कौन से कार्य कब-कब व कितनी-कितनी लागत से करवाये गए? ग्राम पंचायतवार कार्य का नाम, लागत राशि, स्वीकृति दिनांक, पूर्णता/अपूर्णता की स्थिति सहित सम्पूर्ण जानकारी बतायें। उपरोक्त में से पूर्ण कार्यों में किन-किन कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं? जिन पूर्ण कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गए हैं, उसके क्या कारण हैं और कब तक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे? (ख) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग संभाग क्रमांक 1 मण्डला द्वारा विकासखंड घुघरी, मवई व बिछिया में कौन-कौन से कार्य कराए गए? कार्य का नाम, लागत राशि, स्वीकृति दिनांक, पूर्णता/अपूर्णता की स्थिति सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। इनमें से अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा लिए जाएंगे? (ग) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायत घुघरी, मवई व बिछिया द्वारा कार्य एजेंसी के रूप में कौन-कौन से कार्य करवाये गए? कार्य का नाम, लागत राशि, स्वीकृति दिनांक, पूर्णता/अपूर्णता की स्थिति सहित बतायें। इनमें से अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा लिए जाएंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''स'' अनुसार है।
आदिवासी जिलों में ए.पी.सी. पद पर प्रतिनियुक्ति के नियम
[स्कूल शिक्षा]
69. ( क्र. 652 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान/समग्र शिक्षा अंतर्गत आदिवासी जिलों में ए.पी.सी. पद पर प्रतिनियुक्ति के क्या नियम हैं एवं यह प्रतिनियुक्ति कितने वर्षों के लिए किये जाने का प्रावधान है? (ख) क्या उपरोक्त पद हेतु विभागीय जांच लंबित होने की दशा में भी प्रतिनियुक्ति दी जा सकती है? (ग) क्या यह सही है कि मण्डला जिले में वर्तमान में पदस्थ ए.पी.सी. की प्रतिनियुक्ति के दौरान इनका इनके मूल विभाग में निलंबन से सम्बंधित जांच प्रकरण लंबित था? यदि हाँ तो जांच लंबित होने के बाद भी इन्हें किन नियमों के तहत ए.पी.सी. के पद पर प्रतिनियुक्ति में लिया गया? क्या इनके द्वारा जांच लंबित होने की जानकारी विभाग को दी गई थी? यदि हाँ तो विभाग ने किन नियमों के तहत इन्हें प्रतिनियुक्ति पर लिया? यदि नहीं तो सम्बंधित के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) क्या यह सही है कि मण्डला के वर्तमान ए.पी.सी. की प्रतिनियुक्ति हेतु एन.ओ.सी. इनके मूल विभाग द्वारा वर्ष 2019 में समाप्त कर दी गई थी? यदि हाँ तो वर्ष 2020 में इन्हें पुनः प्रतिनियुक्ति में लिए जाने हेतु क्या इनके मूल विभाग ने एन.ओ.सी. प्रदान की है? यदि हाँ तो एन.ओ.सी. की प्रति बतावें। यदि नहीं तो क्या यह नियम विरुद्ध है? इसमें क्या कार्यवाही की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) समग्र शिक्षा अभियान के तहत शासन के प्रतिनियुक्ति नियम लागू हैं। नियम की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। आदिवासी जिलों के लिए पृथक से कोई नियम नहीं है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ, विभागीय जांच की जानकारी न होने से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया। प्रतिनियुक्ति से सेवायें वापिस किया गया। मण्डला जिले में वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्ड्री एजुकेशन) में सहायक परियोजना समन्वयक का पद रिक्त है। जिला कलेक्टर द्वारा प्रभार दिया गया है। (घ) जी हाँ। मूल विभाग द्वारा एन.ओ.सी. वापस ली गई थी किन्तु एन.ओ.सी. वापस लेने के आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है। वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति पर कोई। ए.पी.सी. पदस्थ नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नति के आधार पर पदनाम दिया जाना
[स्कूल शिक्षा]
70. ( क्र. 653 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सितम्बर 2017 को भोपाल और 23 दिसम्बर 2017 को नसरूल्लागंज में हुए शिक्षक सम्मेलन में उच्च योग्यताधारी सहायक शिक्षकों को उनको प्राप्त क्रमोन्नति के आधार पर पदनाम देने की घोषणा तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी द्वारा की थी, जिसका पालन 04 वर्ष से अधिक की अवधि बीतने के बाद भी आज दिनांक तक नहीं हो पाया? क्या उपरोक्त घोषणाओं पर अमल होगा या नहीं और होगा, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्रकरण नीतिगत स्वरूप का है, समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।
पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
71. ( क्र. 658 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) हाल ही में आयोजित पुलिस कांस्टेबल परीक्षा कुल कितने पद हेतु परीक्षा आयोजित की गई तथा कितने अभ्यर्थी ने परीक्षा हेतु आवेदन किया तथा कितने शामिल हुए? वर्ग अनुसार (हॉरिजॉन्टल तथा वर्टीकल आरक्षणवार) जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त परीक्षा किस-किस दिनांक को कितने-कितने बैच में आयोजित की गई तथा प्रत्येक दिनांक की प्रत्येक बैच में किस-किस केंद्र पर किस-किस वर्ग के कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए? (ग) अभ्यर्थियों को रोल नंबर का आवंटन किस सूत्र से किया गया? सूत्र की विस्तृत जानकारी दें तथा बतावें की इतने लंबे समय तक परीक्षा आयोजित किए जाने के पीछे क्या कारण है? यह किस निर्देश पर किया गया? उसकी प्रति दें। (घ) उक्त परीक्षा में कुल मिलाकर कितने विभिन्न प्रश्न पत्र पूछे गए तथा प्रश्नों के स्तर की समानता किस सूत्र से तय की गई तथा कितने प्रश्न पत्रों में उत्तर गलत पाया गया?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) कुल 6000 पदों हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 1216946 आवेदन प्राप्त हुये थे। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की जानकारी परीक्षा परिणाम पश्चात् प्रदाय किया जाना संभव है। (ख) परीक्षा दिनांक, बैंच एवं परीक्षा केन्द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की जानकारी परीक्षा परिणाम पश्चात प्रदाय किया जाना संभव है। (ग) रोल नम्बर का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मानव हस्तक्षेप के बिना रेंडम प्रक्रिया से किया गया। परीक्षार्थियों की अधिक संख्या के कारण 74 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रति पाली 100 प्रश्न कुल 7400 विभिन्न प्रश्न पूछे गये। प्रश्न-पत्र का कठिनाई स्तर विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के आधार पर समान रूप से तय किया गया है। प्रश्न पत्रों में गलत उत्तर के संबंध में अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने के उपरांत कुंजी समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
72. ( क्र. 659 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 15वें वित्त आयोग की रतलाम जिले में जिला पंचायत, जनपद पंचायतों को कितनी-कितनी राशि किस-किस वर्ष में प्रदान की गई तथा उस राशि से जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा किये गये कार्य का नाम, कार्य की राशि, कार्य पूर्ण होने की दिनांक सहित सूची देवें। (ख) क्या वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि के कार्य की स्वीकृति हेतु स्थानीय विधायक की अनुशंसा आवश्यक है? यदि हाँ तो बतावें कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्य में से कौन-कौन सा कार्य स्थानीय विधायक की अनुशंसा बिना किया गया? (ग) प्रश्नांश [ख] में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन हो यह जिम्मेदारी किस अधिकारी की है तथा इस प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु क्या निर्देश हैं। (घ) वित्त आयोग से प्राप्त राशि के उपयोग के सन्दर्भ में दिये गये निर्देश की प्रति देवें तथा बतावें कि रतलाम जिले में 15वें वित्त आयोग की राशि का आवंटन तथा उपयोग निर्देशानुसार हुआ है या नहीं? यदि नहीं तो क्या-क्या अनियमितता हुईं तथा कौन जिम्मेदार है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। जिला रतलाम में 15वें वित्त आयोग की राशि का आवंटन तथा उपयोग शासन निर्देशानुसार किया जा रहा है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सरपंच/पंच के मानदेय भुगतान में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
73. ( क्र. 660 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 70 दिनांक 13.12.2021 के खण्ड ''ग'' के उत्तर के सन्दर्भ में बतावें कि पंच/सरपंच के देय मानदेय की राशि निलम्बित सचिवों के एरियर के भुगतान में किसके आदेश से जारी की गई? इस संदर्भ में समस्त नोटशीट की प्रति देवें। (ख) उल्लेखित प्रश्न के उत्तर में दिये गये पत्र क्रमांक 2604 दिनांक 10.12.2021 की प्रति देवें तथा बतावें कि उत्तर दिनांक तक राशि प्राप्त हुई या नहीं? (ग) उल्लेखित प्रश्न के उत्तर में लिखे गये पत्र क्रमांक 6880 दिनांक 10.12.2021 तथा 6881 दिनांक 10.12.2021 की प्रति देवें तथा प्राप्त उत्तर की प्रति देवें। (घ) क्या पंच/सरपंच को समय से मानदेय का भुगतान न किया जाना गंभीर अपराध है? यदि हाँ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ड.) क्या पंच/सरपंच के मानदेय की राशि सचिवों के एरियर में भुगतान करने में जमकर भ्रष्ट्राचार हुआ है? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सैलाना के आदेश से जारी की गई। नोटशीट की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। राशि प्राप्त हो गई है। (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। अनियमित भुगतान हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। (ड.) जी नहीं। अनियमित भुगतान हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी से प्राप्त प्रत्युत्तर के आधार पर विभागीय स्तर से जांच की जावेगी।
शिक्षकों की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
74. ( क्र. 665 ) श्री मनोज चावला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक चयन भर्ती परीक्षा में प्रदेश के उज्जैन संभाग के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कितने अभ्यर्थियों को होल्ड और रिजेक्ट पर रखा गया है? जिलेवार अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराएं। (ख) होल्ड और रिजेक्ट पर रखे गए अभ्यर्थियों के परीक्षण के लिए शासन द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं? उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। (ग) क्या इसके पूर्व में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में एक ही सत्र में 2 डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई और उनका 2018 में संविलियन किया गया है? (घ) यदि हाँ तो वर्तमान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में वर्ग एक व दो में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में 1 सत्र में 2 डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? (ड.) प्रदेश के संपूर्ण जिलों में एक ही वर्ष में डबल डिग्री वाले उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के प्रकरणों में कहीं-कहीं नियुक्ति प्रदाय की गई है तथा बाद में उन्हें निरस्त किया गया है। ऐसे प्रकरणों की जिलेवार सूची उपलब्ध कराएं और बताएं कि निर्देश अध्ययन के बाद भी संबंधित जिला अधिकारी द्वारा उन्हें नियुक्ति प्रदाय क्यों की गई? क्या संबंधित के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) वर्ष 2012-13 की भर्ती स्थानीय निकायों द्वारा की गई थी। तत्समय एक सत्र में दो डिग्री धारित करने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य/अमान्य के संबंध में विभाग द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किये गये। (घ) एक सत्र में दो डिग्री अर्जित करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण दिनांक 15.01.2016 के अनुसार कार्यवाही की गई है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। जी नहीं, संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है, गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
किसानों को फसल बीमा का लाभ
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
75. ( क्र. 667 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा जिले के किसानों से प्रत्येक फसल का फसल बीमा लिया जाता है? यदि हाँ तो विवरण देवें। (ख) यदि जिले के किसानों की फसलें खराब होती हैं तो उन्हें फसल बीमा का लाभ क्यों नहीं दिया जाता? विगत 01 वर्ष में कब-कब किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया? (ग) किसान कर्ज माफी में राजनगर विधानसभा में विगत 2 वर्षों में किन-किन किसानों के कर्ज माफ किये गये? किन के प्रकरण विचाराधीन हैं तथा किन्हें अपात्र किया गया है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत पटवारी हल्का स्तर पर न्यूनतम 100 हेक्टेयर, तहसील स्तर पर न्यूनतम 500 हेक्टेयर एवं जिला स्तर पर न्यूनतम 500 हेक्टेयर चयनित फसलों का रकबा होने पर फसल को बीमित किया जाता है। मौसम खरीफ एवं रबी में पटवारी हल्का स्तर, तहसील स्तर एवं जिला स्तर पर अधिसूचित की जाने वाली फसलों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान अनुसार फसल क्षति होने पर पात्र बीमित कृषकों को दावा राशि का भुगतान किया जाता है। प्रदेश के जिलों में खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 का बीमा दावा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा माह फरवरी में किया गया है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बालाघाट जिले में उत्पादित धान की सरकारी खरीद
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
76. ( क्र. 712 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में रबी के सीजन में बालाघाट जिले में धान उत्पादन की जानकारी विकासखण्ड अनुसार दें। (ख) क्या शासन महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर रबी में उत्पादित धान की खरीदी प्रारंभ करने पर विचार करेगा? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या यह सही है कि रबी के सीजन में शासन द्वारा धान की खरीदी न होने की दशा में कृषकों को अपना धान औने-पौने कीमत पर व्यापारियों को बेचना पड़ता है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विगत तीन वर्षों में रबी के सीजन में बालाघाट जिले में धान उत्पादन की जानकारी विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश में रबी मौसम में गेहूं मुख्य फसल के तौर पर किसानों द्वारा बोया जाता है, साथ ही चना, मसूर एवं सरसों की उपज भी ली जाती है। अत: रबी मौसम में किसानों से गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन किया जाता है। प्रदेश में रबी मौसम में धान का उत्पादन अत्यंत कम रहता है, इसके कारण समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन प्रारंभ नहीं किया गया है। (ग) जी नहीं।
अपूर्ण शाला भवन का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
77. ( क्र. 723 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष एवं किचिन शेड का निर्माण कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्यों? कार्यवार कारण बतायें। उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (ख) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष एवं किचिन शेड का निर्माण, अपूर्ण कार्यों में वसूली के प्रकरण कब से चल रहे हैं तथा उनका निराकरण क्यों नहीं हो रहा है? (ग) शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष एवं किचिनशेड निर्माण कार्य में द्वितीय एवं अंतिम किश्त भुगतान के कितने प्रकरण कब से किस स्तर पर क्यों लंबित हैं तथा कब तक किश्त का भुगतान होगा? (घ) क्या रायसेन जिले में द्वितीय एवं अंतिम किश्त भुगतान के प्रकरणों में जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा विलंब किया गया है? यदि हाँ तो क्यों? कारण बतायें तथा उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, अपूर्ण निर्माण कार्यों के प्रकरणों में कोई वसूली का प्रकरण लंबित नहीं है। किचिन शेड के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) एवं (घ) जिले में प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में उल्लेखित कार्यों के भुगतान हेतु प्रकरण लंबित नहीं है। राज्य योजना अंतर्गत स्वीकृत हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के निर्माण कार्यों का बजट आवंटन निर्माण एजेंसी को अग्रिम रूप से उपलब्ध कराया जाता है। समग्र शिक्षा अंतर्गत स्वीकृत हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के अतिरिक्त कक्षों हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि निर्माण एजेंसी को उपलब्ध कराई जाती है, तद्नुसार कार्य की प्रगति अनुसार निर्माण एजेंसी कार्य का भुगतान करती है। किचिन शेड के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अपूर्ण गौशाला निर्माण पूर्ण किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
78. ( क्र. 724 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत किन-किन गौशालाओं का कार्य अप्रारंभ है तथा क्यों? उक्त गौशालायें कब स्वीकृत हुई थीं तथा कार्य प्रारंभ करवाने हेतु अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) किन-किन गौशालाओं का निर्माण कार्य अपूर्ण है तथा क्यों? उक्त गौशालाओं का कार्य पूर्ण करवाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त गौशालाओं का कार्य कब तक पूर्ण होगा? (ग) मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत किन-किन गौशालाओं का कार्य पूर्ण हो गया है तथा उक्त गौशालाओं का संचालन किन के द्वारा किया जा रहा है? उक्त गौशालाओं में कितना-कितना गौवंश है? (घ) प्रश्नांश (ग) की गौशालाओं में बिजली, पानी की क्या व्यवस्था है? जिन गौशालाओं में बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, इस हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 06 गौशालाओं (सामुदायिक पशु शेड) के निर्माण कार्य अप्रारंभ है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) अपूर्ण/प्रगतिरत गौशालाओं (सामुदायिक पशु शेड) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। उक्त गौशालाओं का कार्य पूर्ण करवाने हेतु जिला स्तर व राज्य स्तर से सतत् रुप से पाक्षिक समीक्षा की जाती है। योजना मांग आधारित होने से जॉबकार्डधारी श्रमिकों के द्वारा रोजगार की मांग तथा सामगी मद में राशि के सतत् प्रवाह पर कार्यों का पूर्ण होना निर्भर होने के कारण कार्यों के पूर्ण कराये जाने की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिशिष्ट अनुसार है।
सी.एम. राइस स्कूल योजना
[स्कूल शिक्षा]
79. ( क्र. 735 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सी.एम. राइज स्कूल बनाने की क्या योजना है और उसके क्या मापदण्ड हैं? (ख) रतलाम नगर विधान सभा क्षेत्र में यह स्कूल कहाँ बनाया जायेगा? क्या इसके लिये भूमि चिन्हित कर ली गई है? प्रति स्कूल पूंजीगत व्यय व राजस्व का क्या बजट अनुमान है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सी.एम. राइज योजना में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सी.एम. राइज स्कूल बनाने हेतु एक ही योजना है, मापदण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) रतलाम नगर विधानसभा क्षेत्र में शा.उ.मा.वि. विनोबा अम्बेडकर नगर रतलाम का चयन सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण हेतु किया गया है। जी हाँ। प्रति स्कूल पूंजीगत एवं राजस्व मद का बजट अनुमान डी.पी.आर. तैयार होने पर ही निर्धारित हो सकेगा।
टेक्सटाइल पार्क का निर्माण
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
80. ( क्र. 736 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा रतलाम के औद्योगिक निवेश क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क निर्माण के लिये केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है? यदि नहीं तो कब तक भेज दिया जायेगा?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : जी नहीं, भारत सरकार की पी.एम. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पी.एम. मित्र) पार्क योजना हेतु रतलाम सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए तुलनात्मक अध्ययन प्रगति में है। स्थल चयन के उपरांत प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
प्राथमिक शिक्षा पर वर्षवार बजट
[स्कूल शिक्षा]
81. ( क्र. 745 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राथमिक शिक्षा पर 2010-11 से 2021-22 तक वर्षवार कुल बजट प्रावधान तथा व्यय राशि, प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि सहित बतावें। इस अवधि में प्रारंभिक शिक्षा पर वर्षवार कितना-कितना व्यय किया गया? (ख) समग्र शिक्षा अभियान के वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 में प्राथमिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा में वर्ष 2009-2019 सम्पन्न शासकीय विद्यालयों में नामांकन में प्रगति की टेबल किस पृष्ठ पर उल्लेखित है। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है तथा उसकी टेबल उपलब्ध करावें। (ग) समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक कक्षा 1 से 8 तक शासकीय शालाओं में कितने-कितने बच्चों को नि:शुल्क पाठ्यक्रम तथा गणवेश तथा कक्षा 06 में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं को सायकल उपलब्ध कराई गई? नाम सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नकर्ता के प्रश्न के 302 दिनांक 20/12/021 के खण्ड ''ख'' के संदर्भ में बतायें कि वर्ष 2010-11 की तुलना में 2020-21 में शासकीय प्राथमिक शाला में नामांकन में कितने प्रतिशत की कमी हुई तथा इसके कारण क्या हैं? (ड.) वर्ष 2009 से 2019 तक प्राथमिक शालाओं में कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 तक में औसत उपस्थिति का प्रतिशत क्या है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) समग्र शिक्षा अभियान के वार्षिक प्रतिवेदन के साक्षरता शालाएं एवं नामांकन वाले भाग में सत्र 2018-19 के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में नामांकन की जानकारी टेबल नं. 1.4.1.3 एवं 1.4.1.4 में उपलब्ध है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) सत्र 2010-11 की तुलना में सत्र 2020-21 तक लगभग 45.31 प्रतिशत नामांकन में कमी आई है। चाइल्ड ट्रेकिंग द्वारा डेटा का शुद्धिकरण, निजी विद्यालयों में छात्रों का प्रवेश एवं 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या में गिरावट आदि नामांकन में कमी के प्रमुख कारण है। (ड.) प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं से औसत उपस्थिति संकलन का वैधानिक प्रारूप वर्तमान में निर्धारित नहीं है।
मनरेगा के निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
82. ( क्र. 753 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र अलीराजपुर की जनपद पंचायतों के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना में कितने सामुदायिक मूलक निर्माण कार्य कुल कितनी लागत से स्वीकृत किये गये हैं? जनपदवार सामुदायिक कार्यों के नाम, प्रश्न दिनांक तक कुल व्यय राशि तथा किन कर्मचारी/अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है? उक्त निर्माण कार्यों की प्रश्न दिनांक तक भौतिक स्थिति क्या हैं? (ख) क्या प्रश्नांश ''क'' के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बहुत ही खराब हैं? क्या निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है? यदि नहीं तो 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्राम पंचायतों में अनियमितता संबंधी शिकायतें जिला स्तर पर प्राप्त हुई हैं? इन शिकायतों में प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जाँचकर्ता कर्मचारियों/अधिकारियों का नाम, पद तथा जाँच में की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) अलीराजपुर जिले में मनरेगा योजनांतर्गत 1 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक 7903 सामुदायिक कार्य राशि रूपये 17374.88 लाख की लागत से स्वीकृत किये गये। जनपदवार कार्यों के नाम, व्यय राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है एवं निर्माण कार्यों का मूल्यांकन उपयंत्री एवं सत्यापन सहायक यंत्री द्वारा किया गया है। उक्त निर्माण कार्यों में 5253 पूर्ण एवं 2650 प्रगतिरत हैं। (ख) जी नहीं। उत्तरांश 'क' में उल्लेखित सामुदायिक कार्यों की गुणवत्ता व अनियमितता के संबंध में जिला स्तर पर ग्राम पंचायत मुण्डला जनपद पंचायत सोण्डवा के आवेदक श्री रेमला पिता गमरसिंह व अन्य दवारा ग्राम साकड़ फलिया में सी.सी. रोड नहीं कराकर फर्जी बिल लगाकर शासकीय राशि का दुरुपयोग करने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार की गई शिकायत सत्य पाई गई जिससे दृष्टिगत रखते हुए उपयंत्री, प्रधान, से स्ष्टीकरण हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
83. ( क्र. 754 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर विधानसभा में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अलीराजपुर और जिला पंचायत सी.ई.ओ. अलीराजपुर द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कितनी ग्रामीण सड़कें स्वीकृत की गयी? ग्रामवार, वर्षवार, सड़क का नाम, स्वीकृत राशि तथा व्यय की गयी राशि बतावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के उत्तर में दर्शित ग्रामीण सड़कों का कार्य प्राक्कलन में दर्शाये गये प्रावधान एवं मापदंडानुसार ही निर्माण कराये गये हैं? यदि हाँ, तो प्राक्कलन में इन मार्गों की लंबाई एवं चौड़ाई तथा औसत मोटाई क्या रखी गयी है एवं कराये गये कार्यों की लंबाई, चौड़ाई एवं औसत मोटाई क्या है? उक्त मार्गों का निरीक्षण किन-किन उपयंत्री एवं सहायक यंत्री तथा कार्यपालन यंत्री द्वारा किया गया? दिनांकवार बतावें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के उत्तर में दर्शित सड़कों के कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र भी जारी किये जा चुके हैं? ग्रामवार, वर्षवार, सड़कों के नाम के सम्मुख कार्य पूर्ण करने का दिनांक एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की दिनांक एवं सड़क निर्माण में उपयोग में लाई गई सामग्री व मशीनरी के बिल भुगतान अनुसार सहित बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अलीराजपुर द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कोई भी ग्रामीण सड़क स्वीकृत नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानातंरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
84. ( क्र. 757 ) श्री कमलेश जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2768 बजट सत्र 2021 श्री तिलक सिंह कुशवाह जिला पंचायत मुरैना के स्थानान्तरण सम्बंधित प्रश्नांश (क) के उत्तर में सदन को लेख किया गया कि सम्बंधित परियोजना अधिकारी की नियुक्ति जिला मुरैना के लिये होने के कारण स्थानान्तरण संम्भव नहीं है एवं पूर्व मंत्री गिर्राज डण्डोतिया के पत्र क्र. वि.दि./19/07, दिनांक 24.10.2019 द्वारा श्री कुशवाह का स्थानान्तरण किये जाने की शिकायत की गई तब पंचायत राज संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक/पं.रा./स्था.डीआरडीए/183/2019/284 भोपाल दिनांक 24.10.2019 से लेख किया गया था कि जिला पंचायत में संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण का प्रावधान नहीं है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) में विभाग द्वारा उक्त (संविदा) अधिकारी को स्थानान्तरण से बचाऐ जाने हेतु दिये गए उत्तर यदि सही है तो पंचायत राज संचालनालय भोपाल के निम्नलिखित आदेश क्र./स्था.डीआरडीए-347/2021/9352 भोपाल दिनांक 06.08.2021 एवं क्र./स्था.डीआरडीए-412/2021/ 9350 भोपाल दिनांक 06.08.2021 द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों की जिला पंचायतों में कार्यरत संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किस नियम निर्देश के क्रम में किये गए? उक्त नियमों/निर्देशों की छायाप्रति बतावें। (ग) प्रश्नांश ''क'' में गलत जानकारी प्रदाय करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही प्रस्तावित करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ (ख) संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये विभागीय परिपत्र क्र. 16981/22/वि-2/स्था./15, दिनांक 01.12.2015 द्वारा जारी निर्देश/शर्तों में संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण का प्रावधान नहीं है, प्रश्नाधीन पंचायत राज संचालनालयीन आदेशों के द्वारा जिला पंचायतों (डी.आर.डी.ए.) में कार्यरत संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं किये गये है बल्कि प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार वर्तमान पदस्थी जिले में अनुबंध (संविदा) समाप्त कर नवीन जिले में नवीन अनुबंध (संविदा) निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) गलत जानकारी प्रदाय नहीं की गई है। अतः किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
विभागीय ऑनलाइन पोर्टल में अनियमितताएं
[स्कूल शिक्षा]
85. ( क्र. 758 ) श्री कमलेश जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जिले के सभी स्कूलों में शिक्षकों के भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु विभाग द्वारा करोड़ों रुपये की राशि व्यय कर एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है? यदि हाँ तो क्या प्रदेश के सभी जिलों में उक्त पोर्टल का सफलता पूर्ण रुप से संचालन किया जा रहा है? क्या पोर्टल पर प्रदर्शित शिक्षकों के रिक्त एवं भरे पदों की जानकारी सही है? क्या वास्तव में पोर्टल पर दिख रहे रिक्त एवं भरे शिक्षकों के पदों की वास्तविक स्थिति स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के समान है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त विभागीय पोर्टल को अपडेट रखने की जिम्मेवारी किस अधिकारी अथवा किस कर्मचारी की होती है? शासन द्वारा उक्त पोर्टल के निर्माण में करोड़ों रुपये के व्यय के बावजूद लापरवाही एवं भ्रष्टाचारी के चलते पोर्टल को अपडेट नहीं रखे जाने हेतु कौन-कौन उत्तरदायी है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार विभागीय पोर्टल पर शिक्षकों के रिक्त एवं भरे पदों की जानकारी अपडेट नहीं होने के कारण क्या विभाग दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विभाग द्वारा एन.आई.सी. के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल तैयार कराया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की राशि व्यय नहीं हुई है। जी हाँ। जी हाँ। पोर्टल पर शालावार सेटअप एवं शिक्षकों की पदस्थापना (वेतन व्यवस्था) के आधार पर रिक्तियों की गणना स्वतः होती है तथा स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति आदि कारणों से समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है। (ख) संकुल प्राचार्यों को पोर्टल के माध्यम से वेतन बिल जनरेट करने के निर्देश हैं। शिक्षकों की पदस्थापना (वेतन व्यवस्था) के आधार पर रिक्तियों की गणना स्वतः अपडेट होती है और स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति आदि कारणों से समय-समय पर परिर्विर्तत होती रहती है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश [ख] के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
86. ( क्र. 800 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसानों की सरकार सत्ता में होने के बावजूद किसानों को अपनी फसलों का सही दाम नहीं मिलने या व्यापारियों को विक्रय की गई फसल की राशि नहीं मिलने जैसी शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं? (ख) यदि हाँ तो वर्ष 2017 से 2021 तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन होशंगाबाद संभाग के कितने-कितने किसानों ने फसलों का सही दाम नहीं मिलने एवं व्यापारियों द्वारा क्रय की गई फसलों का भुगतान नहीं करने की कुल कितनी-कितनी राशि की शिकायतें प्राप्त हुई? वर्षवार, संभागवार, जिलेवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि अन्नदाता किसानों के साथ ठगी करने वाले कौन-कौन व्यापारी हैं, जिनके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होने के बावजूद कार्यवाही नहीं हो सकी तथा किन-किन के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। भोपाल, इंदौर, उज्जैन के किसानों को अपनी फसलों का सही दाम नहीं मिलने की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है किन्तु किसानों द्वारा व्यापारियों को विक्रय की गई फसल की राशि नहीं मिलने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) वर्ष 2017 से 2021 तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद संभाग में किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिलने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है किन्तु किसानों द्वारा व्यापारियों को विक्रय की गई फसलों का भुगतान नहीं करने के संबंध में कुल 2161 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्षवार, संभागवार, जिलेवार एवं राशिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) अन्नदाता किसानों के साथ ठगी करने वाले व्यापारियों की फर्म द्वारा किसानों को भुगतान नहीं किए जाने पर जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार में उल्लेख अनुसार कार्यवाही की गई है।
अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
87. ( क्र. 801 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 में भोपाल संभागान्तर्गत संचालित अनुदान प्राप्त स्कूलों के भुगतान की राशि भ्रष्टाचार के चलते शिक्षकों की अपेक्षा अन्य लोगों के खाते में डाली जाने का मामला प्रकाश में आया है? (ख) यदि हाँ तो इस भ्रष्टाचार के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? उनके विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्या इसकी जांच करायेंगे? संभागवार, जिलेवार, वर्षवार बतावें। (ग) वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट में क्या-क्या आपत्तियां आई हैं? उन पर शासन द्वारा प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की ऑडिट रिपोर्ट में कोई आपत्ति नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
रोजगार उपलब्ध कराया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
88. ( क्र. 805 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन में कौशल विकास विभाग अंतर्गत प्रदेशवासियों के हित में कौन-कौन सी योजनाएं हैं? इनमें कौन-कौन से लोग लाभान्वित हुए हैं? किन-किन लोगों को किस स्तर का रोजगार प्राप्त हुआ है? संख्या बतावें। (ख) भोपाल जिले अंतर्गत संचालित रोजगार पंजीयन कार्यालय द्वारा पंजीकृत छात्र-छात्राओं को विगत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कितनों को किस स्तर का रोजगार कहाँ-कहाँ दिया गया है? विवरण बतावें। (ग) विगत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत कितने बेरोजगार युवकों को भोपाल जिले में शासकीय सेवाओं में रखा गया? कृपया सूची बतावें। भोपाल जिले के रोजगार पंजीयन कार्यालय में कितने बेरोजगार प्रतीक्षा सूची में है? सूची बतावें। (घ) कौशल विकास अंतर्गत छोटे व्यवसायियों जैसे - हाथ ठेला, गोमती दुकान, सब्जी वाले, आटो चालक, सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण हेतु क्या-क्या योजनाएं है एवं भोपाल जिले में विगत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कितने व्यवसायियों को लाभान्वित किया गया है एवं कितने व्यवसायी प्रतीक्षारत हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत शिल्पकार प्रशिक्षण योजना एवं शिक्षु प्रशिक्षण योजना संचालित है। लाभान्वित रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या 5112 है। मध्यप्रदेश राज्य कौशल एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अन्तर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (राज्य कंपोनेंट) एवं जल जीवन मिशन योजना संचालित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (राज्य कंपोनेंट) में 1937 हितग्राही लाभान्वित हुये है एवं 525 हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराए गए। (ख) भोपाल जिले में वर्ष 2020-21 में 9079 एवं वर्ष 2021-22 में 9347 आवेदकों को निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर प्रदाय किये गये। कम्पनियों के नाम एवं पदनाम की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) पंजीकृत आवेदकों में से शासकीय सेवा में नियुक्त आवेदकों का डेटा रोजगार पोर्टल पर संधारित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विभाग अंतर्गत कोई योजना संचालित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों की समस्याओं का निराकरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
89. ( क्र. 806 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल जिले में किसानों को खाद बीज समय पर मिल रही है और यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बतावें। (ख) भोपाल जिले के किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की पात्रता है? यदि हाँ, तो किन-किन उपकरणों पर सूची उपलब्ध करायें और यदि नहीं तो क्यों तथा भोपाल जिले के किन-किन किसानों को सब्सिडी देकर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये गये हैं? विवरण बतावें। (ग) भोपाल जिले के कितने किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण प्रदाय किया गया है और कितने किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण देने के प्रकरण लंबित है? नाम व पता सहित बतावें। (घ) भोपाल जिले के किन-किन किसानों को बरसात से नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिया गया है और किन-किन किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है? नाम, पता व राशि सहित जानकारी के साथ ही मुआवजा देने की पात्रता श्रेणी के मापदण्ड भी बतावें। (ड.) भोपाल जिले के कितने किसानों की फसलों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीदी की गई है? कितने किसानों को खरीदी का भुगतान हो चुका है और कितनों का शेष है? कृपया विवरण बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) भोपाल जिले में कृषकों के लिए पर्याप्त खाद एवं बीज की व्यवस्था की गई है। शेष प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता। (ख) जी हाँ, भोपाल जिले के किसानों को कृषि यंत्रों पर शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्ड अनुसार अनुदान की पात्रता है। जिले में वर्ष 2021-22 में विभाग से जिन कृषकों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये गए है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। भोपाल जिले के जिन किसानों को सब्सिडी देकर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये गये है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) भोपाल जिले में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल से संबंधित 34 समिति द्वारा शून्य ब्याज दर पर 24323 कृषकों को ऋण प्रदाय किया गया है। कोई प्रकरण लंबित नहीं है। (घ) भोपाल जिले में वर्तमान वित्तीय वर्ष में बरसात से नष्ट हुई फसल का नुकसान पात्रता में नहीं होने से कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। अतः शेष जानकारी निरंक है। जिले में बारिश से फसल नष्ट होने पर मुआवजा राजस्व पुस्तिका परिपत्र 6-4 के अनुसार दिये जाने का प्रावधान है। (ड.) भोपाल जिले में शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीदी गई फसल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है।
फल एवं सब्जी का थोक विक्रय और मंडी शुल्क की वसूली
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
90. ( क्र. 835 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 09 दिनांक 20.12.2021 के प्रश्नांश (ख) का उत्तर ''अध्यादेश में स्थगन प्राप्त होने के पश्चात व्यापारियों द्वारा घोषित स्कन्ध पर मंडी शुल्क फीस प्राप्त हुई है'' था? यदि हाँ तो किस-किस मंडी समिति द्वारा फरवरी 2021 से कितना-कितना शुल्क अब तक प्राप्त किया गया? (ख) क्या कृषि उपज मंडी समिति दमोह और उज्जैन द्वारा थोक फल, सब्जी विक्रेताओं से ट्रेड एरिया में मंडी शुल्क लिया जा रहा है? यदि हाँ तो किस अधिकारिता से आदेश/निर्देश हैं और म.प्र. कृषि उपज मंडी (तृतीय संशोधन) अधिनियम 2011 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा वर्ष 2019 में पारित आदेश क्या था? क्या न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में प्रदेश में मंडी शुल्क प्राप्त किया जा रहा हैं? यदि हाँ तो जिलावार/मंडीवार विवरण बतायें। यदि नहीं तो क्यों? (ग) पन्ना एवं कटनी समेत किन-किन जिलों में मंडी प्रांगण के बाहर किन-किन स्थानों पर फल एवं सब्जी का थोक व्यापार किया जा रहा है? थोक एवं फुटकर फल सब्जी विक्रय के दर किस प्रकार निर्धारित होते हैं? क्या क्रय-विक्रय पर व्यापारियों द्वारा कमीशन वसूला जाता है? यदि हाँ तो किस अधिकारिता से और कितना? क्या इस कारोबार पर किसी शासकीय विभाग/कार्यालय का नियंत्रण होता है? यदि हाँ, तो किस प्रकार? यदि नहीं, क्यों? क्या इस का संज्ञान लेते हुये शासन/विभाग स्तर पर कोई कार्यवाही की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) परिप्रेक्ष्य में सभी थोक फल-सब्जी कारोबारियों से मंडी शुल्क प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी और मंडी प्रांगण के बाहर संचालित थोक फल-सब्जी के व्यापार को मंडी प्रांगण से संचालित किये जाने के निर्देश किये जायेंगे? यदि हाँ तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन अध्यादेश पर स्थगन उपरांत व्यापारियों द्वारा घोषित स्कंध पर प्राप्त मंडी फीस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) कृषि उपज मंडी समिति दमोह, उज्जैन में मंडी प्रांगण के बाहर थोक फल-सब्जी विक्रय पर मंडी फीस ली जा रही है। दमोह, उज्जैन मंडियों में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 4202/2015 में पारित आदेश दिनांक 07/03/2017 के परिप्रेक्ष्य में विधिक अभिमत लेकर अपने स्तर पर निर्णय लेकर मंडी प्रांगण के बाहर फल-सब्जी विक्रय पर मंडी फीस ली जा रही है। म.प्र. कृषि उपज मंडी (तृतीय संशोधन) अधिनियम 2011 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के याचिका क्रमांक तथा वर्ष 2019 में पारित आदेश की दिनांक का प्रश्न में उल्लेख नहीं होने से वांछित जानकारी दी जाना संभव नहीं है। प्रश्नागत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) होशंगाबाद जिले की इटारसी मंडी, उज्जैन जिले की उज्जैन एवं खाचरौद मंडी, दमोह जिले की दमोह मंडी को छोड़कर पन्ना, कटनी अथवा प्रदेश के अन्य जिलों में कृषि उपज मंडी समिति के नियंत्रण में मंडी प्रांगण के बाहर फल-सब्जी का व्यापार नहीं होता है। इटारसी मंडी, उज्जैन, खाचरौद, दमोह मंडी प्रांगण के बाहर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विक्रय दर तय की जाती है। फल-सब्जी के क्रय विक्रय पर व्यापारियों द्वारा कमीशन नहीं लिया जाता है। शेष प्रश्नांश मंडी बोर्ड से संबंधित नहीं है। (घ) मंडी प्रांगण के बाहर थोक फल-सब्जी के क्रय-विक्रय पर मण्डी फीस प्राप्त करने के संबंध में म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत समीक्षा की जायेगी, जिसके लिये समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
91. ( क्र. 855 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22 में प्रदेश में कितने शासकीय माध्यमिक एवं हाई स्कूलों का उन्नयन किया गया? (ख) प्रदेश में शासकीय माध्यमिक स्कूल एवं शासकीय हाई स्कूलों के वर्ष 2022-23 में उन्नयन की क्या योजना है? जिलेवार बतावें। (ग) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र क्र. 136 में कितने शासकीय माध्यमिक शाला एवं कितने हाई स्कूल संचालित हैं? (घ) वर्ष 2021-22 में कितने शासकीय माध्यमिक एवं हाई स्कूलों का उन्नयन किया गया? (ड.) इस वर्ष 2022-23 में कितने शासकीय माध्यमिक स्कूल एवं कितने हाई स्कूलों का उन्नयन किया जावेगा? विकासखण्डवार बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2021-22 में प्रदेश में विभाग द्वारा किसी भी शासकीय माध्यमिक एवं हाई स्कूल का उन्नयन नहीं किया गया है। (ख) वर्तमान में शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। (ग) सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 136 में 176 शासकीय माध्यमिक शालाएं एवं 39 शासकीय हाई स्कूल संचालित हैं। (घ) जानकारी उत्तरांश ''क'' अनुसार। (ड.) जानकारी उत्तरांश ''ख'' अनुसार।
खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु विभाग की संचालित योजनाएं
[खेल एवं युवा कल्याण]
92. ( क्र. 856 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभिन्न खेल कूद को प्रोत्साहन देने की विभाग की वर्ष 2022-23 में क्या योजना है? (ख) क्या प्रदेश के सभी स्कूल एवं कॉलेज के खेल मैदानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान बनाने की योजना है? (ग) इनडोर गेम एवं व्यक्तिगत खेल जैसे दौड़, हाई जम्प, लांग जम्प, निशानेबाजी आदि के प्रशिक्षण की स्कूल कॉलेज में क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं? (घ) क्या सभी हायर सेकेण्ड्री स्कूलों एवं कॉलेजों में खेल शिक्षक की नियुक्ति है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं। यह योजनायें वर्ष 2022-23 में भी निरंतर संचालित की जावेंगी। (ख) जी नहीं। (ग) कुछ स्कूलों में इनडोर गेम एवं व्यक्तिगत खेलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। प्रत्येक महाविद्यालय में अपने-अपने परिसर में खेल मैदान उपलब्ध है जहां इनडोर गेम एवं व्यक्तिगत खेल जैसे-दौड़, हाई जम्प, लांग जम्प, निशानेबाजी आदि के प्रशिक्षण दिये जाते हैं। (घ) सभी हायर सेकेण्डरी स्कूलों में खेल शिक्षक नियुक्त नहीं है। मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में क्रीड़ा अधिकारी के कुल स्वीकृत पद 499 है, जिसमें से 241 पर क्रीड़ा अधिकारी कार्यरत हैं। रिक्त पदों पर अतिथि विद्वान कार्यरत हैं।
देयकों का भुगतान न किया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
93. ( क्र. 859 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कटनी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं एवं दलहन टरफा योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस विकासखण्ड में गेहूं के विभिन्न प्रदर्शन एवं दलहन में चना एवं मसूर के कितने प्रदर्शन डाले गये? वर्षवार संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो दलहन में चना एवं मसूर फसल में बीज के अतिरिक्त अन्य योजना में प्रस्तावित सामग्री अनाधिकृत रूप से उप संचालक कृषि द्वारा विकासखण्डों में भंडारित कराकर कृषकों के ऊपर दबाव बनाकर दिया गया और पूर्ण राशि वसूली गयी? जिसका भुगतान कृषकों को आज दिनांक तक नहीं किया गया? इसी तरह गेहूं प्रदर्शन में जो सामग्री कृषक द्वारा सीधे खरीदी गयी उनके देयकों में आपत्ति लगाकर कक्ष प्रभारी एवं उप संचालक कृषि द्वारा लंबित रखा गया, जिससे योजना के लाभ से कृषक आज तक वंचित हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि हाँ तो संबंधित दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी और संबंधितों का अनुदान भुगतान नहीं करने के लिये दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये क्या विभागीय जांच संस्थापित की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अन्तर्गत दलहन, चना एवं मसूर बीज के अतिरिक्त अन्य योजना में प्रस्तावित सामग्री का भण्डारण नहीं कराया गया है और न ही कृषकों के ऊपर दबाव बनाकर राशि वसूल की गई है। कृषकों के द्वारा चना एवं मसूर के प्रस्तुत देयकों का नियमानुसार अनुदान भुगतान किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कृषकों को गेहूं एवं चना बीज वितरण में प्रदर्शन कैफेटेरिया सामग्री के फर्जी बिल होने के संबंध में श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री द्वारा दिनांक 02.08.2021 को कलेक्टर जिला कटनी को शिकायत करने के कारण कलेक्टर जिला कटनी के आदेश क्रमांक 678 दिनांक 09.08.2021 के द्वारा तीन सदस्यी जांच समिति का गठन किया जाकर जांच के आदेश दिये गये। कृषकों के देयक जांच में होने के कारण देयकों का भुगतान लंबित रहा है। संयुक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 06.01.2022 अनुसार शिकायत में लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये। गेहूं प्रदर्शन के कृषकों के देयकों का आवंटन प्राप्त होने पर नियमानुसार कृषकों को अनुदान राशि का भुगतान किया जा रहा है। देयकों में अनावश्यक आपत्ति लगाकर कक्ष प्रभारी एवं उप संचालक कृषि द्वारा लंबित नहीं रखा गया है। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
स्टेडियम एवं खेल मैदान का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
94. ( क्र. 862 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भा.ज.पा. सरकार के समय प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम/खेल मैदान के निर्माण हेतु राशि रूपये 80.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी? (ख) यदि हाँ तो शिवपुरी जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के किस ग्राम/नगर में स्टेडियम/खेल मैदान स्वीकृत किया गया है? कौन-कौन से स्टेडियम/खेल मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कौन-कौन से स्टेडियम/खेल मैदान का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण हैं? विस्तृत बतावें। कब तक उक्त स्टेडियम/खेल मैदानों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र (ग्रामीण) में एक ग्रामीण खेलकूद मैदान (स्टेडियम) के निर्माण हेतु राशि रूपये 80.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
उर्वरकों की उपलब्धता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
95. ( क्र. 866 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी एवं खरीफ की सीजन 2021-22 में मुरैना जिले को क्या यूरिया, डी.ए.पी., एन.पी.के., पोटाश जिला स्तर लक्ष्य निर्धारित किया गया था? क्या कुल मांग में से किस-किस उर्वरक की कितनी मात्रा किस-किस समिति/संस्था को उपलब्ध हुई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सहकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र द्वारा जिला मुरैना में वितरित विभिन्न उर्वरक मात्रा की विकासखण्डवार जानकारी बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) मुरैना जिले में उर्वरक की मांग कितनी रही तथा उन्हें मांग अनुसार कितने प्रतिशत उर्वरक उपलब्ध हुआ तथा किस-किस विकासखण्ड में उर्वरक की कालाबाजारी को लेकर जांच की गई तथा कुल कितने प्रकरण तैयार कर कार्यवाही की गई है? विकासखण्डवार जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' एवं ''4'' अनुसार है।
दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
96. ( क्र. 867 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना के विधान सभा क्षेत्र सुमावली की समस्त ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त आयोग से कौन-कौन से कार्य कितने लागत से कराये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के राशियों एवं योजनाओं से कराये गये कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी देते हुये कार्य पर व्यय राशि एवं शेष राशि की जानकारी देवें। यदि उक्त मूल्यांकित राशि से आहरित राशि अधिक है तो कौन दोषी हैं? दोषी पर कब क्या कार्यवाही करेंगे तथा अधिक भुगतान राशि की वसूली करायेंगे? यदि हाँ तो किस-किस से कितनी-कितनी राशि की वसूली करायेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) की पंचायतों को (क) अवधि में प्रधानमंत्री आवास मेड़ बधान, खेत तालाब, वृक्षारोपण व अन्य हितग्राही मूलक का लाभ दिया गया है की जानकारी योजना/मद/जनपद/ पंचायतवार हितग्राहियों की सूची उपलब्ध करायें। क्या हितग्राही मूलक कार्य बिना कराये ही शासकीय धनराशि निकाली गई है? क्या उक्त कार्यों की जांच, जांच दल गठित कर करा देगें? यदि हाँ तो कब तक? (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संबंध में स्थानीय स्तर पर कितनी शिकायतें जनपदवार, पंचायतवार प्राप्त हुई हैं? उन प्राप्त शिकायतों पर क्या जांच कराई गई है? यदि हाँ तो जांच प्रतिवेदन के साथ जानकारी देवें। यदि जांच में दोषी पाये गये हैं तो कब क्या कार्यवाही की गई है? क्या दोषी सरपंच/सचिवों पर पुलिस प्रकरण दर्ज कराकर ख्यानत राशि की वसूली करा लेगें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। निर्माण कार्यों की अंतिम किश्त का भुगतान पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही मूल्यांकन अनुसार किया जाता है। अत: मूल्यांकित राशि से अधिक राशि आहरित होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। बिना कार्य के धनराशि आहरित नहीं की गई है। (घ) जी हाँ। जनपद पंचायत मुरैना में 03 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जांच में शिकायतें सही नहीं पाई गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
भर्ती परीक्षाओं की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
97. ( क्र. 870 ) श्री राकेश मावई : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश शासन के किस-किस विभाग में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने रिक्त पदों के विरूद्ध व्यापम/अन्य किसी संस्था द्वारा नौकरी हेतु विज्ञापन कराया तथा किन-किन विभागों के किस-किस श्रेणी के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? विभागवार, वर्षवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विज्ञापन में वर्गवार/श्रेणीवार (एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी., सामान्य) पदवार क्या शुल्क निर्धारित किया गया तथा शासन/विभाग को वर्षवार, पदवार शुल्क के माध्यम से व्यापम/परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? वर्षवार, पदवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार रिक्त पदों के विरूद्ध आयोजित परीक्षाओं में कुल कितने अभ्यार्थी उत्तीर्ण हुए? वर्षवार, विभागवार, श्रेणीवार बतावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में यदि विभागों के विज्ञापित रिक्त पद संख्या से अधिक अभ्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो पदों की पूर्ति क्यों नहीं की गई है? रिक्त पदों से अधिक छात्र उत्तीर्ण होने पर भी विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति क्यों नहीं की गई है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्न अवधि में परीक्षा आयोजन के लिये विज्ञापित विभागों के रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। परीक्षाओं से संबंधित श्रेणीवार आवेदकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) नियुक्ति संबंधित कार्यवाहियां परीक्षा परिणाम के आधार पर संबंधित विभागों द्वारा सुनिश्चित की जाती है।
खेत सड़क/सुदूर ग्राम सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
98. ( क्र. 875 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में मनरेगा अन्तर्गत खेत सड़क/सुदूर ग्राम सड़क योजना एवं स्टॉप डेम के कार्यों में कितनी राशि वित्तीय वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत की गई? राशि सहित जनपद पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) पुष्पराजगढ़ विधान सभा अन्तर्गत खेत सड़क/सुदूर सड़क एवं स्टॉप डेम हेतु कितनी राशि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में स्वीकृत की गई है? ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें। (ग) जिन सड़कों एवं स्टॉप डेम का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनकी गुणवत्ता की जांच किन अधिकारी द्वारा की गई? कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र किन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है? सड़क व स्टॉप डेम की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या प्रश्नांश (क) अवधि में मनरेगा/सुदूर ग्राम सड़क निर्माण एवं स्टॉप डेम का निर्माण मानव श्रम व मशीनों से किया गया है? मशीनों से श्रम कराने के संबंध में कितनी शिकायतें जिला पंचायत को प्राप्त हुई है? इन पर क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में मनरेगा अंतर्गत जनपद पंचायत जैतहरी में सुदूर ग्रेवल सड़क के 32 कार्य, राशि रूपये 459.44 लाख लागत से, स्टॉप डेम के 34 कार्य, राशि रूपये 484.88 लाख लागत से एवं जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में सुदूर ग्रेवल सड़क के 156 कार्य, राशि रूपये 2310.29 लाख लागत से, स्टॉप डेम के 25 कार्य, राशि रूपये 370.47 लाख लागत से स्वीकृत किये गये है। (ख) उत्तरांश (क) की ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) पूर्ण कार्यों की गुणवत्ता की जांच अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शहडोल, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग जिला अनूपपुर एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला अनूपपुर द्वारा की गई है। पूर्ण कार्यों का पूर्णता प्रमाण-पत्र सहायक यंत्री मनरेगा द्वारा जारी किया गया है। पूर्ण सुदूर ग्रेवल सड़कों के 71 तथा स्टॉप डेम निर्माण के 39 पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। (घ) सुदूर ग्राम सड़क निर्माण एवं स्टॉप डेम निर्माण का कार्य प्राक्कलन अनुसार श्रमिकों के माध्यम से कराया गया है। मशीनों से श्रम कराने के संबंध में कोई शिकायत जिला पंचायत के संज्ञान में नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
पी.एम. आवास योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
99. ( क्र. 876 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर में वर्ष 2020-21 में पी.एम. आवास योजना अन्तर्गत कितने आवास ग्रामीण क्षेत्र में बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? पंचायतवार, विकासखण्डवार सम्पूर्ण विवरण बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में पुष्पराजगढ़/जैतहरी में कितने पात्र हितग्राही है? विवरण बतावें। गत पांच वर्षों में कितने स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास अपूर्ण रहे तथा कब तक पूर्ण हो जावेंगे? उक्त अवधि में कितने आवासों को स्वीकृत दी गई? कितने आवास स्वीकृत होने के लिये लंबित है? पंचायतवार, विकासखण्डवार बतावें। (ग) पी.एम. आवास योजनान्तर्गत उक्त जिले में क्या अपात्र को लाभ देने पात्र हितग्राही को वंचित रखने की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्यवाही करेंगे? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) जिले में पात्रता परीक्षण उपरांत आवास स्वीकृत किये गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश में रोजगार की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
100. ( क्र. 878 ) श्री जितु पटवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इन्दौर एवं उज्जैन संभाग के रोजगार कार्यालय में वर्ष 2015 से 2022 तक प्रत्येक वर्ष के 31 जनवरी को दर्ज बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी-कितनी है? शिक्षण अनुसार लिंग अनुसार अनु.जाति, जनजाति अनुसार, उम्र अनुसार जानकारी देवें। (ख) वर्ष 2015 से 2021 तक किस-किस शहर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया? उस पर कितना खर्च हुआ तथा कितनों को रोजगार प्राप्त हुआ? वर्ष अनुसार बतावें। (ग) क्या यह सही है कि सार्वजनिक उपक्रम, नगरीय निकाय ग्रामीण निकाय में वर्ष 2016 की तुलना में 2022 में कर्मचारी की संख्या में 60 प्रतिशत की कमी हुई है? यदि हाँ तो इसका कारण सहित कर्मचारियों की संख्या की जानकारी देवें। (घ) इन्दौर एवं उज्जैन संभाग में लॉकडाउन के दौरान वर्ष 2020 तथा 2021 में कितने रोजगार से लगे व्यक्तियों को बेरोजगार होना पड़ा क्या यह संख्या 20 लाख से ज्यादा है? यदि नहीं तो बतावें कि कितनी है? (ड.) इन्दौर एवं उज्जैन संभाग में वर्ष 2015 से 2021 तक का बेरोजगारी का इंडेक्स बतावें तथा जानकारी देवें कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है और इसका कारण क्या है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) विभाग यह जानकारी संधारित नहीं करता है। (घ) एवं (ड.) विभाग द्वारा इस प्रकार की जानकारी संधारित नहीं की जाती है।
एम.पी.आई.डी.सी. के इन्वेस्ट पोर्टल पर निवेश की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
101. ( क्र. 879 ) श्री जितु पटवारी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक एम.पी.आई.डी.सी. की वेबसाइट पर किस-किस दिनांक को किस-किस निवेशक से कितनी राशि के निवेश के प्रस्ताव दर्ज किये गये? कुल कितने हजार करोड़ का निवेश प्रस्तावित है तथा कितनों को रोजगार संभावित है? (ख) अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक किस-किस वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाई को वैट सी.एस.टी. प्रतिपूर्ति निवेश सहायता प्रोत्साहन राशि ब्याज अनुदान राशि अधोसंरचना विकास के व्यय की प्रतिपूर्ति ई.टी.पी. निवेश पर पूंजी अनुदान प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ग) वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को किस दर से कितनी जमीन अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 के मध्य आवंटित की गई? क्या यह सही है कि वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को नाम मात्र शुल्क से जमीन दी जा रही है जबकि लघु तथा मध्यम इकाइयों को औद्योगिक क्षेत्र में 4 से 5 हजार प्रति वर्ष मीटर के शुल्क से जमीन दी जा रही है? कारण बतावें। (घ) दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर की अद्यतन स्थिति बतावें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक विभाग अंतर्गत एम.पी.आई.डी.सी. के इन्वेस्ट पोर्टल पर निवेशकों द्वारा कुल राशि रू. 51317.19 करोड़ के निवेश आशय प्रस्ताव दर्ज किए गये, जिसमें 3,76,016 व्यक्तियों को रोजगार संभावित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक वैट/सी.एस.टी. प्रतिपूर्ति/उद्योग निवेश संवर्धन सहायता, निवेश प्रोत्साहन सहायता, टेक्सटाईल इकाइयों को ब्याज अनुदान, अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, ई.टी.पी./एस.टी.पी. हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति एवं प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई राशि का वर्षवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) विभाग अंतर्गत एम.पी.आई.डी.सी के क्षेत्रांतर्गत विकसित/अविकसित क्षेत्रों में अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 के मध्य वृहद श्रेणी की 53 औद्योगिक इकाइयों को कुल 487.316 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई, जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। जी नहीं। वृहद श्रेणी/लघु तथा मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को नीति एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 के प्रावधान अनुसार छूट प्रदान कर जमीन दी जा रही है। (घ) विभाग अंतर्गत दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर के अंतर्गत जिला उज्जैन में कुल 458.600 हेक्टेयर भूमि पर विक्रम उद्योगपुरी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है, जिसमें भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में है।
मनमाने स्थानान्तरण के कारण व्याप्त विसंगतियां
[स्कूल शिक्षा]
102. ( क्र. 882 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि स्थानांतरण नीति 2021 के प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों/कर्मचारियों के स्थानांतरण केवल रिक्त पदों पर ही किया जाना था एवं नीति की कंडिका 32 एवं 34 के अनुसार स्वीकृत पद से अधिक पदस्थापना नहीं करने एवं विषयवार रिक्त होने पर पदस्थापना करने का निर्देश है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो सतना जिले की माध्यमिक शाला प्रेमनगर में गणित शा. हायर सेकेण्डरी हाटी में विज्ञान विषय के माध्यमिक शिक्षक का पद रिक्त न होने एवं प्राथिमक शाला गणेश नगर डोंगरी बस्ती में प्राथमिक शिक्षक के पद न होने पर भी स्थानांतरण किया गया है जबकि आर.टी.ई. के प्रावधान अनुसार इस संस्थाओं में विषयमान एवं छात्र संख्या के अनुपात में पद रिक्त की स्थिति नहीं थी। विवरण देवें। (ग) क्या यह भी सत्य है कि स्थानांतरण कार्यवाही में एकल शिक्षकीय शालाओं से शिक्षकों का स्थानांतरण अन्यत्र कर दिया गया है जिसके कारण शालायें शिक्षक विहीन की स्थिति में आ गई हैं? इस विसंगति के लिए डी.ई.ओ. द्वारा संकुल के प्राचार्यों के विरूद्ध कार्यवाही मात्र इस आधार पर प्रस्तावित कराया है कि उनके द्वारा स्थानांतरण आवेदन अग्रेषित किये गये है। यदि आवेदन अग्रेषित करना स्थानांतरण का आधार है तो ऐसे कितने आवेदन हैं जो संकुल से अग्रेषित होने के उपरान्त भी स्थानांतरण नहीं किये गये? विवरण सहित बतायें। (घ) प्रश्नांश (ख), (ग) अनुसार की गयी कार्यवाही आर.टी.ई. एक्ट सहित स्थानांतरण नीति 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन है अथवा नहीं? यदि हाँ तो एक्ट का उल्लंघन करने के लिए डी.ई.ओ. सतना के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा व विसंगतिपूर्ण स्थानांतरण प्रकरणों का परीक्षण कराकर उन्हें निरस्त करेगा अथवा नहीं।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। कंडिका 32 का संबंध स्कूल शिक्षा विभाग से नहीं है तथा कंडिका 34 के अनुरूप ही स्थानांतरण किये गये हैं। (ख) शास. माध्यमिक शाला प्रेमनगर में पोर्टल पर गणित विषय का पद रिक्त प्रदर्शित होने के कारण स्थानांतरण आदेश जारी किया गया चूंकि शास. मा. शाला प्रेमनगर में गणित विषय के कार्यरत शिक्षक का विषय गणित के रूप में दर्ज नहीं था। शास. उच्च माध्यमिक विद्यालय हाटी में माध्यमिक शिक्षक विज्ञान के 02 पद स्वीकृत होने तथा एक पद रिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण आदेश जारी किया गया। शास. प्राथमिक शाला गणेश नगर डोगरी बस्ती बार्ड न.14 में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री राजकुमार त्रिपाठी का पद पोर्टल पर जनशिक्षक के रूप में प्रदर्शित होने से, शिक्षक का एक पद रिक्त होने के कारण स्थानांतरण आदेश जारी हुआ। विभागीय स्थानांतरण नीति दिनांक 12.07.2021 की कंडिका 01 के प्रावधान के अनुरूप ही स्थानांतरण आदेश जारी किये गये है। (ग) 11 एकल शिक्षकीय शालाओं से शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किये गये थे। स्थानांतरण नीति में एकल शिक्षकीय शालाओं के शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी कोई निर्देश नहीं थे, तथापि जिला शिक्षा अधिकारी सतना के आदेश दिनांक 31.08.2021 द्वारा शिक्षकों कार्यमुक्त होने से रोक दिया गया था। 02 विद्यालयों से शिक्षकों के कार्यमुक्त होने पर अतिथि शिक्षक एवं निकटतम शाला के शिक्षक की व्यवस्था कर दी गई थी। जी नहीं, अपितु स्थानांतरण नीति दिनांक 24 जून 2021 की कंडिका 20 एवं विभागीय स्थानांतरण नीति की कंडिका 07 के अनुसार प्रस्ताव प्रेषण में कमी के कारण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संकुल प्राचार्यों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश ''ख'' अनुसार स्थानांतरण, निर्धारित नीति अनुसार किये गये है तथापि जानकारी अपडेट न करने हेतु संबंधित संकुल प्राचार्यों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विसंगतिपूर्ण स्थानांतरण
[स्कूल शिक्षा]
103. ( क्र. 883 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अगस्त, 2021 में जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री से कितने कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किया था? अनुमोदित प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कुल अनुमोदित प्रस्तावों में से कितने कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किये गये? पदवार कारण सहित बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या अनुमोदित स्थानांतरण प्रस्ताव में एक ही रिक्त पद पर एक से ज्यादा कर्मचारियों के नामों का अनुमोदन प्राप्त कर किया गया है? यदि हाँ, तो क्या यह नियमानुसार है? ऐसी स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किस आधार पर व्यक्ति का चयन किया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार कार्यवाही क्या प्रभारी मंत्री को गुमराह करने एवं नियमों को तोड़ने एवं सुनियोजित षड़यंत्र की श्रेणी में नहीं आता? यदि ऐसा है तो इस कृत्य के लिये शासन डी.ई.ओ. के विरूद्ध निलंबन, विभागीय जांच सहित आपराधिक प्रकरण संस्थित करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। प्रभारी मंत्री जी द्वारा अनुमोदित सूची के आरम्भिक सरल क्रमांक की वरीयता क्रम में चयन किया गया। (घ) प्रकरण की जांच कराई जा रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में खेल स्टेडियमों का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
104. ( क्र. 890 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2013 के उपरांत किस-किस योजना के अंतर्गत सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल स्टेडियमों का निर्माण कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लागत से किया गया? किन-किन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है? किन-किन का कितना कार्य शेष है? स्थलवार सम्पूर्ण जानकारी दें। (ख) मैहर विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ खेल स्टेडियम बनाये गये? विवरण दें। नहीं तो क्यों? प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में बतावें कि निर्मित स्टेडियमों की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? क्या इनका उपयोग खेल कार्यक्रमों के लिये किया जा रहा हैं? यदि नहीं तो क्यों? (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधायें बढ़ाने के लिये विभाग की क्या-क्या योजनायें व कार्यक्रम प्रचलित है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल स्टेडियमों का निर्माण नहीं किया जाता हैं। सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा खेल स्टेडियमों का निर्माण कराया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मैहर विधानसभा क्षेत्र में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा घुनवारा में स्टेडियम बनाया गया हैं। निर्मित स्टेडियमों की वर्तमान भौतिक स्थिति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट में समाहित है। परिशिष्ट में उल्लेखित स्टेडियमों में सुधार कार्य उपरांत खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय गतिविधियों के संचालन हेतु प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय पर ग्रामीण युवा केन्द्र स्वीकृत हैं।
विभागीय विकास कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
105. ( क्र. 891 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सरोवर योजनांतर्गत कहाँ-कहाँ तालाबों का निर्माण कितनी-कितनी लागत से कराया गया? विवरण बतावें। इनकी वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? क्या कार्य पूर्ण करा लिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? क्या यह सही है कि इन तालाबों का निर्माण मापदंड अनुसार नहीं किया गया है? इस हेतु कौन उत्तरदायी है? क्या इन तालाबों के निर्माण का परीक्षण, जांच, सत्यापन किसी वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी से कराया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ख) मैहर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जिला खनिज मद एवं मनरेगा अन्तर्गत विभागीय तौर पर गत पांच वर्षों में कहाँ-कहाँ स्टॉप डेम तथा चैक डेम के कार्य किये गये? कितनी-कितनी राशि के? इन कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? किस-किस वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी ने इनका अवलोकन किया? अपूर्ण कार्यों को कब तक गुणवत्तानुसार पूर्ण कराया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं, तालाबों का निर्माण मापदण्डानुसार कराया जा रहा है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) मैहर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जिला खनिज मद एवं मनरेगा कन्वर्जेंस अंतर्गत विभागीय तौर पर गत 05 वर्षों में एक स्टॉप डेम कार्य यथा - 'स्टॉप डेम निर्माण कार्य लिलजी नाला के पीछे, ग्राम पंचायत बरही' स्वीकृत हुआ है, जिसकी लागत राशि रू. 24.90 लाख है। वर्तमान में कार्य अप्रारंभ है। कार्य स्थल का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग सतना द्वारा किया गया है। कार्य को आगामी 06 माह में गुणवत्तानुसार पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य है।
मनरेगा योजनान्तर्गत खेत एवं सामुदायिक तालाबों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
106. ( क्र. 895 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर की शहपुरा भिटोनी जनपद अंतर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजनान्तर्गत कितने खेत तालाबों की स्वीकृति जारी कर निर्माण करवाया गया है? संख्यात्मक जानकारी देवें। इनमें से कितने खेत तालाबों का भौतिक निरीक्षण किस पदनाम के अधिकारी द्वारा किया गया? संख्यात्मक जानकारी देवें। इनमें से कितने तालाब भौतिक रूप से शासकीय भूमि एवं निजी स्वामित्व की भूमि में निर्मित हुये हैं? जानकारी बतावें। यदि शासकीय भूमि पर निर्मित है तो किसके आदेश से? (ख) उक्त निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं/भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? गुणवत्ता विहीन निर्मित तालाबों की जांच तकनीकी विशेषज्ञ से कब तक करवाई जावेगी? (ग) प्रश्नकर्ता के संज्ञान में आया है कि मनरेगा अन्तर्गत अनेक खेत तालाबों का निर्माण सिर्फ कागजों में ही हुआ हैं, भौतिक निर्माण नहीं हुआ है तो क्या विभाग सभी खेत तालाबों का मौके पर जाकर तकनीकी विशेषज्ञ से निरीक्षण कराकर निर्माण कार्यों में हुये भ्रष्टाचार की जांच करायेगा? यदि नहीं तो क्यों नहीं? उचित कारण देवें। (घ) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 291 दिनांक 20.12.2021 के उत्तर में अप्राप्त समस्त प्रतिवेदन कब तक प्रदान किया जावेगा एवं जांच कमेटी का गठन कब तक किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जबलपुर जिले की शहपुरा भिटोनी जनपद पंचायत अंतर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजनान्तर्गत कुल 385 खेत/सामुदायिक तालाबों का निर्माण कराया गया है। सभी 385 कार्यों का भौतिक मूल्यांकन एवं सत्यापन समय-समय पर क्षेत्रीय उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा किया गया है। इनमें से 44 सामुदायिक तालाब भौतिक रूप से शासकीय भूमि पर एवं 341 खेत तालाब लक्षित वर्ग के पात्र हितग्राहियों की भूमि पर निर्मित हुए हैं। शासकीय भूमि पर निर्मित तालाब भारत सरकार द्वारा जारी मनरेगा अंतर्गत अनुमत 262 कार्यों की सूची के क्रमांक 183 के परिपालन में निर्मित किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'क' अनुसार है। (ख) उक्त निर्माण कार्यों में अनियमितताओं/ भ्रष्टाचार की महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत 02 ग्राम पंचायतों से शिकायत प्राप्त हुई है। जिसका विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ख अनुसार है। (ग) मनरेगा अंतर्गत सभी खेत तालाब भौतिक रूप से निर्मित/प्रगतिरत हैं। किसी भी खेत तालाब का निर्माण कागज पर नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु अनिवार्य संसाधन
[स्कूल शिक्षा]
107. ( क्र. 896 ) श्री संजय यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर की बरगी विधानसभा अंतर्गत ऐसे कितने स्कूल हैं जो भवन विहीन हैं अथवा जर्जर भवन हैं? जनपदवार सूची उपलब्ध करावें। इन स्कूलों के निर्माण अथवा मरम्मत कार्य कब तक की जावेगी? (ख) बरगी अंतर्गत सगड़ा झपनी शासकीय हा.से. शाला की मरम्मत एवं साफ सफाई कब तक की जावेगी? (ग) जिला जबलपुर की बरगी विधानसभा अंतर्गत शालाओं में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत/कितने पद भरे हुये/कितने पद रिक्त हैं? सूची देवें। क्या सभी शालाओं में शिक्षक पूर्णत: पदस्थ हैं या कहीं और संलग्नीकरण में कार्यरत हैं? (घ) शालाओं के शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? क्या सभी शिक्षक विभाग के द्वारा निर्धारित अध्यापन कार्य के निर्धारित मापदण्ड को पूर्ण करते हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जिला जबलपुर की बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन विहीन एवं जर्जर भवनों की जनपदवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। इन शालाओं की मरम्मत के प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2022-23 में सम्मिलित किये जा रहे हैं। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर बजट आवंटन अनुसार चरणबद्ध तरीके से कार्य कराये जा सकेंगे। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। नवीन स्कूल भवन का निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभन नहीं है। मरम्मत योग्य भवनों में जिले के प्रस्ताव पर राशि उपलब्ध कराई जाती है। (ख) प्रश्नाधीन स्कूल में प्रश्नाधीन कार्य करा लिया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार। (घ) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु हाल ही में भर्ती प्रक्रिया की गई है। पदों के रिक्त रहने की दशा में अतिथि शिक्षक व्यवस्था पूर्व से प्रचलित है। जी हाँ।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
108. ( क्र. 899 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग द्वारा किसानों को किन-किन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है? योजनावार विवरण बतावें। (ख) वर्तमान में क्या कटिया मशीन, मूंगफली फोडक यंत्र एवं अन्य कितने हस्थ चलित कृषि यंत्रों की विभागों में सप्लाई बंद है क्यों? कारण सहित बतावें। (ग) उपरोक्त योजना में चयनित किसानों को कृषि यंत्र क्या पंजीकृत डीलर से ही प्राप्त करना होता है? यदि हाँ तो पंजीकृत डीलर द्वारा कृषि यंत्रों के मूल्य निर्धारण के नियम क्या है? वास्तविकता में देखा जाता है कि पंजीकृत डीलर का मूल्य बाजार मूल्यों से अत्यधिक होता है। इस विसंगति के कारण स्पष्ट करें। (घ) उपरोक्त योजना में किसानों की सब्सिडी कितनों दिनों में प्रदान कराई जाती है? क्या समस्त किसानों को वर्ष 2020 एवं 2021 में स्वीकृत हुए कृषि/यंत्रों/उपकरणों की पूरी सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है? यदि नहीं तो क्यों नहीं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों पर अनुदान दिये जाने का कार्यक्रम वर्तमान में संचालित है। जिलों की मांग एवं बजट उपलब्धता के आधार पर लक्ष्यों का प्रदाय किया जाता है। (ग) यह सही है कि संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत शक्तिचलित कृषि यंत्रों एवं मशीनों का क्रय ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पंजीकृत डीलर से ही करना होता है। पंजीकृत निर्माताओं द्वारा उनकी सामग्री की दरें उपलब्ध कराई जाती हैं जो ''ई-कृषि यंत्र अनुदान'' पोर्टल पर दर्शायी जाती हैं। इन दरों के निर्धारण में विभाग की कोई भूमिका नहीं होती हैं। कृषक को पोर्टल पर दर्शायी दरों पर विक्रेताओं से मोल-भाव कर सामग्री का क्रय करने की स्वतंत्रता प्रदाय की गई है। कृषि यंत्र एवं सिंचाई उपकरणों पर अनुदान की ऑनलाइन डी.बी.टी. व्यवस्था के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु क्रमांक-6 में सामग्री के क्रय के संबंध में विस्तृत निर्देश है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (घ) योजना के दिशा-निर्देश (जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'') अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु समयावधि का निर्धारण किया गया है। वास्तविक रूप से लगने वाला समय प्रत्येक प्रकरण में भिन्न-भिन्न होता है। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (प्रश्न दिनांक तक) स्वीकृत हुए जिन प्रकरणों में सब्सिडी का भुगतान किया गया है या वर्तमान में प्रक्रियाधीन है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है।
स्व-सहायता समूहों को कार्य से पृथक किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
109. ( क्र. 904 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में 01 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2022 तक कितने स्व-सहायता समूह जो मध्यान्ह भोजन का कार्य कर रहे थे किन-किन को कार्य से पृथक किया गया? नामवार बतावें। (ख) जिन-जिन समूहों को निरस्त किया गया है उनके क्या-क्या कारण दर्शाये गये हैं? निरस्तीकरण के कारणों की विस्तृत जानकारी बतावें। (ग) क्या यह सत्य है कि राजनगर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जिन समूहों को मध्यान्ह भोजन कार्य से पृथक किया गया है उनके कार्य पूर्णतः नियमानुसार थे? केवल राजनैतिक दुर्भावना एवं असत्य शिकायतों को आधार बनाकर निरस्त किया गया है। यदि हाँ तो निरस्त किये गये समूहों को पुनः मध्यान्ह भोजन का कार्य कब तक दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला छतरपुर में प्रश्नावधि में कुल 2138 स्व-सहायता समूह पी.एम. पोषण अंतर्गत कार्यरत थे। उक्त अवधि में कुल 23 स्व-सहायता समूहों को कार्य से पृथक किया गया। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
अपूर्ण कार्यों का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
110. ( क्र. 929 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा सत्र दिसंबर 2021 में पूछे गये प्रश्न क्र. 466 के उत्तर के परिशिष्ट क्र. 01 के सरल क्र. 1, 10, 11, 12, 20, 21, 28, 71, 72, 74, 78, 86, 87, 109, 121, 132, 139, 145, 148, 159, 232, 253 में किये गए कार्यों का अपूर्ण भुगतान किया जाना बताया गया है, जबकि परिशिष्ट-2 के कॉलम-9 में उन्हीं कार्यों की स्थिति पूर्ण बताई गई है। इसका कारण कार्यवार स्पष्ट करें कि अपूर्ण कार्यों का पूर्ण भुगतान क्यों कर दिया गया है? (ख) ऐसा करने वाले संबंधित अधिकारियों के नाम, पदनाम कार्यवार देवें तथा यह बतावें कि अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किये जावेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या कारण है कि भुगतान फाइल में अपूर्ण कार्य का भुगतान हो गया लेकिन संबंधित जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया? इसके लिए इन पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसे समस्त अपूर्ण कार्यों की भुगतान की कार्यवार अद्यतन जानकारी प्रदान करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा सत्र दिसंबर 2021 में पूछे गये प्रश्न क्र. 466 के उत्तर के परिशिष्ट-1 के सरल क्र. 1, 10, 11, 12,20, 21, 28, 71, 72, 74, 78, 86, 87, 109, 121, 132, 139, 145, 148, 159, 232, 253 में कार्यों का भुगतान शेष बताया गया है, इसी प्रकार परिशिष्ट-2 के कॉलम-9 में उपरोक्त कार्यों की स्थिति अपूर्ण बताई गई है। किसी भी अपूर्ण कार्य का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में अपूर्ण कार्य का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में 22 कार्यों की में से 3 कार्य पूर्ण (1, 87, 132) एवं शेष 19 प्रगतिरत कार्यों में भुगतान की अद्यतन जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
111. ( क्र. 930 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायतों में आवास उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया बतावें। नियमों एवं प्रावधान की प्रतियां बतावें। (ख) विधानसभा कोतमा अंतर्गत ग्राम पंचायतवार आवास योजना हेतु तैयार की गई प्रतीक्षा सूची की प्रति बतावें। कितने हितग्राहियों को आवास प्रदान किए जा चुके है? भुगतान की गई राशि का विवरण हितग्राहीवार पंचायतवार उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित प्रतीक्षा सूची में से हितग्राहियों को उनके क्रमवार आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभाग कब तक जांच/कार्यवाही करेगा? (घ) 31 दिसंबर 2021 की स्थिति में विधान सभा क्षेत्र कोतमा अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में कितने हितग्राही आवास योजना का लाभ दिए जाने हेतु शेष है? हितग्रहियों का नाम, पता सहित स्पष्ट बतावें। विभाग योजना से वंचित इन हितग्राहियों को कब तक आवास उपलब्ध करायेगा बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) जी नहीं,शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होने के साथ ही लक्ष्य प्रदत्त कर दिया जाता है।
प्रधानमंत्री आवास में हितग्राहियों को अपात्र किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
112. ( क्र. 937 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चुरहट विधानसभा अंतर्गत संपूर्ण रामपुर नैकिन ब्लॉक, सीधी ब्लॉक में जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक कितने प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के नाम अपात्र होने के कारण सूची से हटाए गए थे? यदि हाँ तो जांच के क्या बिन्दु थे? ग्रामवार, हितग्राही के नामवार अपात्र हुए हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराएं। (ख) मार्च 2020 के बाद शासन द्वारा पुन: जांच कराने पर कितने हितग्राहियों को पात्र किया गया है? ग्रामवार, हितग्राही नामवार बतावें। (ग) आवास प्लस में क्या नए नाम जोड़े गए है? यदि हाँ तो उनकी भी ग्रामवार, नामवार सूची उपलब्ध कराएं। (घ) वर्ष 2019 से 2020 के बीच जानबूझकर पात्र हितग्राहियों को अपात्र करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों पर शासन/विभाग द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? क्या अपात्र करने का कोई लिखित आदेश था? यदि हाँ तो सूची उपलब्ध कराएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) चुरहट विधानसभा अंतर्गत सम्पूर्ण रामपुर नैकिन ब्लॉक एवं सीधी ब्लॉक में जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक 3263 नाम अपात्र होने के कारण सूची से हटाये गये थे। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश के अनुसार जांच की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) शासन द्वारा पुन: जांच नहीं करवाई गई। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (घ) वर्ष 2019 से 2022 के बीच जानबूझकर पात्र हितग्राहियों को अपात्र नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों का स्थानांतरण
[स्कूल शिक्षा]
113. ( क्र. 938 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा सीधी जिले से बाहर स्थानांतरित किये गये शिक्षकों को सीधी जिले से उनकी पदस्थापना से रिलीव कर दिया गया है? क्या उन्होंने स्थानांतरित पदस्थापना में ज्वाईन कर लिया है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) किन-किन शिक्षकों ने नवीन पदस्थापना में ज्वाइन कर लिया है? ज्वाइन दिनांकवार, स्थानवार, शालावार बतावें। (ग) यदि शासन के स्थानांतरण आदेश के बाद लगभग छ: मास से भी ज्यादा समय तक रिलीव नहीं किया गया तो कौन इसके लिये जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार अधिकारी पर कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? (घ) कब तक शासन/विभागीय आदेश का पालन सुनिश्चित कर लिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। 09 शिक्षकों को छोड़कर शेष सभी ने ज्वाईन कर लिया है, इन 09 शिक्षकों को संबंधित प्राचार्य द्वारा विलंब से कार्यमुक्त किया गया है। शेष एक शिक्षक श्री सुखेन्द्र सिंह शास. हाई स्कूल डिठौरा से रीवा के लिये किये गये स्थानांतरण पर मान. उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा याचिका क्र. डब्ल्यू.पी. 22492/21 में पारित निर्णय के अनुपालन में भारमुक्त नहीं किया गया। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) 09 शिक्षकों को यथा समय रिलीव न किये जाने हेतु जिम्मेदार संकुल प्राचार्यों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इनके विरूद्ध गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अतिथि शिक्षकों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
114. ( क्र. 941 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिले में प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है? इस कमी की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा गुना जिले में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कितने अतिथि शिक्षकों आमंत्रित किया गया है? (ख) उपरोक्त के संबंध में क्या विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति होने के कारण गुना जिले में अतिथि शिक्षकों की संख्या में कमी आई है? (ग) उपरोक्त के संबंध में अतिथि शिक्षकों ने वेतन विसंगति एवं नियमितीकरण को लेकर ज्ञापन एवं पत्र प्रेषित किये हैं? यदि हाँ तो कब, कितने और किस कार्यालय को? विभाग उन पर क्या कार्यवाही कर रहा है? प्रकरणवार स्पष्ट करें। यदि नहीं तो क्यों? (घ) उपरोक्त के संबंध में अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर विभाग की कोई कार्ययोजना है? उसकी अद्यतन स्थिति क्या है? क्या भविष्य में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ड.) उपरोक्त के संबंध में क्या जिन प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं वहां पर हाई स्कूल के शिक्षकों को अतिरिक्त चार्ज देकर अध्ययन कराने हेतु कोई निर्देश जारी किये हैं? यदि हाँ, तो अतिथि शिक्षकों को शिक्षा के कार्य से हटाने के प्रयोग के तौर पर यह निर्णय लिया जा रहा है? यदि नहीं तो हाई स्कूल के शिक्षकों को अतिरिक्त चार्ज देकर किस तरह से कार्य लिया जा रहा है? गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, राजगढ़ अंतर्गत जानकारी दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 पर हैं। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 पर है। राज्य शासन के आदेश दिनांक 03.10.2018 के द्वारा अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की गई है। मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम (7) (ख) (चार) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। उक्त नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उतरांश (ग) अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। अपितु अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से एकीकृत शालाओं हेतु निर्देश दिए गए है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निर्माण कार्यों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
115. ( क्र. 944 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर धार/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार को गंधवानी विधानसभा में गौण खनिज मद (डी.एम.एफ.) योजना से सिंचाई हेतु विद्युतीकरण कार्य एवं अन्य निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु पत्र क्रमांक 902/दिनांक 07.09.2021, 915/दिनांक 15.09.2021, 924/दिनांक 24.05.2021 एवं 988/दिनांक 06.10.2021 एवं उक्त पत्रों की कार्यवाही हेतु स्मरण पत्र क्रमांक 1117/दिनांक 17.12.2021 को जारी किया गया था? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार यदि हाँ तो उक्त पत्र क्रमांकों में दर्शाये गये निर्माण कार्यों की स्वीकृति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या धार जिले की गंधवानी विधानसभा में विकासखण्ड गंधवानी, बाग एवं तिरला में 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत आर.एम.एस. निर्माण कार्य, सी.सी. रोड, पुलिया निर्माण कार्य, कपिल धारा कूप, सार्वजनिक कूप, खेल मैदान, शासकीय भवनों में टीन सेड, निस्तारी तालाब, ग्रेवल मार्ग, सुदूर सड़क मार्ग, स्कूल भवन, शासकीय भवनों के बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु पत्र जारी किये गये थे? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ तो कौन-कौन से पत्र जारी किये गये थे? पत्र क्रमांकवार दिनांक सहित व विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें एवं उक्त पत्रों के संबंध में प्रश्न दिनांक तक स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई है एवं कार्यवाही नहीं की गई है तो कारण स्पष्ट करें तथा उक्त कार्यों की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी? (ड.) क्या शासन द्वारा धार जिले की संपूर्ण जनपद पंचायतों में मनरेगा मद के कार्यों की नवीन स्वीकृति हेतु रोक लगा दी गई है? यदि हाँ तो किस नियम एवं आदेश के तहत रोक लगा दी गई है? नियम एवं आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं उक्त रोक कब तक हटा दी जावेगी? नवीन कार्यों की स्वीकृति हेतु रोक लगाये जाने के कारण क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) न्यास मण्डल की बैठक में अनुमोदन अनुसार कार्यों की स्वीकृति संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) जी हाँ। माननीय सदस्य से 40 पत्र प्राप्त हुये। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्नांश 'ग' में उल्लेखित कार्यों में शासकीय भवनों में टीन शेड, स्कूल भवन निर्माण तथा शासकीय भवनों की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य मनरेगा अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची में शामिल नहीं होने के कारण मनरेगा योजना अंतर्गत स्वीकृत योग्य नहीं है। (ड.) जी नहीं। किसी कार्य पर रोक नहीं है। जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 संधारित करने के उद्देश्य से यथोचित निर्देश जारी किये गये है।
मजदूरी भुगतान में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
116. ( क्र. 945 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि धार जिले में गंधवानी विधान सभा अंतर्गत जनपद पंचायत बाग की ग्राम पंचायत जामला, जामन्यांपुरा, आगर, पाडल्या एवं जनपद पंचायत तिरला अंतर्गत सादड़ीयाकुआ, उकाला एवं कछावदा में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत किये गये कार्यों में मशीन का उपयोग कर भ्रष्टाचार किया गया? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार मजदूरी भुगतान में धांधली की गई है एवं मजदूरों के खाते बदलकर फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी भुगतान निकाला गया एवं उक्त पंचायत कितने जॉब कार्ड डिलीट किये गये हैं, उनकी सूची बतावें तथा प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने जाब कार्ड हैं, उनकी भी सूची बतावें। यदि जॉब कार्ड फर्जी बनाकर मस्टर रोल जारी कर राशि का आहरण किया गया है तो इसकी जांच कब तक की जायेगी? समय-सीमा बतावें। (ग) वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक उक्त योजना अंतर्गत किये गये कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान हेतु बैंक में दी गई सूची, मूल्यांकन पुस्तिका की प्रमाणित छायाप्रति, बिल व्हाउचर की प्रमाणित छायाप्रति एवं विभाग द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन व संपूर्ण कार्यों की जांच (टेस्ट) रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति बतावें। (घ) क्या यह सही है कि जनपद पंचायत बाग की ग्राम पंचायत टाण्डा में वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक स्वकराधान की राशि प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है एवं उक्त राशि का किन-किन कार्यों पर व्यय किया गया है? वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक हाट बाजार एवं पशु पंजीयन की निविदा जारी की जाती है? यदि हाँ तो निविदा आदेश की प्रति वर्षवार बतावें एवं कितनी राशि जमा हुई? वर्षवार राशि का ब्यौरा तथा उक्त राशि को कौन-कौन से मद में खर्च किया है? वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे व मकान बनाने की अनुमति पत्र एवं जल कर, भवन कर की रसीदें प्रदान की गई है? वर्षवार बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
117. ( क्र. 977 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु उपरांत मृतकों के वारिसों को सचिव पद पर नियुक्ति देने का प्रावधान है? अगर है तो ऐसे आदेशों, नियमों की जानकारी बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार टीकमगढ़ जिले में ऐसे कौन-कौन से सचिव थे, जिनकी मृत्यु उपरांत प्रश्न दिनांक तक उनके वारिसों को प्रश्न दिनांक तक अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई है? उनके नाम, पद, पता, नियुक्ति दिनांक मृत्यु दिनांक क्या थी? वह कहाँ पदस्थ थे? सम्पूर्ण विवरण दें। इसके क्या-क्या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार इनकी नियुक्ति जब पंचायतकर्मी के रूप में हुई थी और बाद में इन्हें सचिव बना दिया गया था, तब पूर्व में एवं बाद में रोस्टर पालन क्यों नहीं किया गया था? इसमें कौन-कौन दोषी है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि इन सभी की अनुकम्पा नियुक्ति की जायेगी तो कब तक और नहीं तो क्यों? अनुकम्पा नियुक्ति नीति में विभाग संशोधन करने पर विचार करेगा तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) पंचायतकर्मी का प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए मानदेय आधारित एकल पद था। तत्समय रोस्टर लागू नहीं था। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) अपात्रता के प्रकरणों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला स्तर से निराकरण किया गया, अनुकंपा नियुक्ति प्रावधानों में संशोधन विचाराधीन है, समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
स्कूल भवनों हेतु पर्याप्त भूमि एवं राशि की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
118. ( क्र. 978 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा प्रश्न क्रमांक 537 दिनांक 20 दिसम्बर 2021 को स्कूल भवनों के लिए पर्याप्त भूमि एवं राशि की स्वीकृति बाबत् प्रश्न के उत्तर (क), (ख), (ग) एवं (घ) में जो जानकारी दी गई थी उसके आधार पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि शासकीय बालक उ.मा.वि. लिधौरा खास एवं शासकीय कन्या उ.मा.वि. जतारा कब खोले गये थे? यह दोनों विद्यालय वर्तमान में कहाँ और किसके भवनों में संचालित हैं और उनमें कब से कौन-कौन से विद्यालय संचालित हो रहे हैं? क्या यहां भवन एवं भूमि कम नहीं है? अगर है तो कब तक अन्यत्र भूमि आवंटित कर दी जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि इन विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से हल्का में, किस-किस खसरा नंबर में कितनी-कितनी भूमि कब-कब आवंटित की जा चुकी है और किस विद्यालय हेतु भूमि आवंटित किया जाना शेष है? निश्चित समय-सीमा सहित बतायें कि कब तक इनके भवनों के निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है और किस-किस की भवन निर्माण राशि स्वीकृत की जाना शेष है? शेष के लिए कब तक स्वीकृत की जावेगी। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर नाम एवं पद सहित बताएं कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के किस-किस के पद किस से भरे हैं और किस-किस के पद कब से रिक्त हैं? इन रिक्त पदों को भरा जावेगा तो कब तक एवं कब तक स्कूल भवनों के निर्माण हेतु भवन राशि स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ किया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 537 में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत दिये गये उत्तर अनुसार जतारा विधानसभा क्षेत्र में शास. माध्य. शाला कमलानगर एवं तगैड़ी में छात्रों को बैठने के लिये स्वंय का भवन नहीं है। वर्तमान में प्राथमिक शाला के भवन में छात्रों को बैठने की व्यवस्था की गई है। उक्त शालाओं के भवन निर्माण के लिए क्रमश: रू. 8.18 लाख एवं 14.94 लाख की स्वीकृति की गई थी जिन्हें तत्कालीन निर्माण एजेंसी द्वारा पूर्ण न किए जाने से उनके विरूद्ध शेष राशि की वसूली हेतु आर.आर.सी की कार्रवाई लंबित है। उक्त दोनों शालाओं के लिये भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिए नवीन शाला भवन का निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः समिति संसाधनों के कारण प्रश्नाधीन स्कूलों हेतु भवन स्वीकृति आदि की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। (ख) प्रश्नाधीन विद्यालय शा.बा.उ.मा.वि. लिधौरा वर्ष 1960 से लिधौरा किला में संचालित है। शा.क.उ.मा.वि. जतारा का उन्नयन वर्ष 1990 में हुआ जो माध्यमिक शाला भवन एवं अतिरिक्त कक्षों (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत निर्मित) में संचालित है। यहां भवन एवं भूमि की अपेक्षाकृत कमी है। प्रायः भवन स्वीकृति के पश्चात ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया की जाती है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) सामान्यतः भवन निर्माण की स्वीकृति पश्चात भूमि आवंटन हेतु राजस्व विभाग को आवेदन किया जाता है। नवीन भवन का निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है तथा भवन का निर्माण, बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
वित्तीय अनियमितताओं पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
119. ( क्र. 999 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री मनीष शेण्डे, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुलताई द्वारा ग्राम पंचायत साईखेड़ा की वित्तीय अनियमितता की राशि रू. 25,34,290/- के संबंध में जिला पंचायत बैतूल से जारी निर्देश उपरांत भी राशि रू. 13,30,261/- का आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना साईखेड़ा में दर्ज किया गया है? श्री शेण्डे द्वारा किस निर्देश पर राशि रू. 25,34,290/- की वित्तीय अनियमितता पर राशि रू. 13,30,261/- की एफ.आई.आर. करने हेतु खण्ड पंचायत अधिकारी को अधिकृत किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जांच में दोषी श्री प्रकाश नारायण चौधरी, ब्लॉक समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन जनपद पंचायत मुलताई को दर्ज एफ.आई.आर. में क्यों छोड़ा गया है? (ग) श्री शेण्डे के विरूद्ध अध्यक्ष जनपद पंचायत मुलताई एवं अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा वर्ष 2021 से लगातार भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता की शिकायतें की गई है? प्रस्तुत शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों की जांच में कितनी राशि की वित्तीय अनियमितता हेतु श्री शेण्डे को दोषी पाया गया है? इनकी विवादित कार्यप्रणाली के कारण इन्हें जिले से क्यों नहीं हटाया गया है? कब तक हटाया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं, श्री मनीष शेण्डे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुलताई को पत्र क्र. 1729 दिनांक 15.06.2021 से जिला पंचायत बैतूल द्वारा ग्राम पंचायत साईखेडा जनपद पंचायत मुलताई के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता राशि रूपये 25,34,343/- हेतु पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुलताई के पत्र क्र. 742 दिनांक 21.05.2021 द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन के पृष्ठ क्र. 14 पर अंकित राशि रूपये 25,34,290/- अंकित है। जिसका मिलान करने पर राशि रूपये 25,34,343/- होना पाया गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। जिस कारण राशि अलग-अलग प्रदर्शित हो रही है। जिला पंचायत बैतूल से राशि रूपये 1330261/- की किसी भी प्रकार की आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु कोई लेख नहीं किया गया। एफ.आई.आर. करने हेतु खण्ड पंचायत अधिकारी को जिला पंचायत से आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु अधिकृत नहीं किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुलताई के आदेश क्र. 974 दिनांक 02.07.2021 द्वारा श्री हरि बिझांडे खण्ड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत मुलातई को एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु अधिकृत किया गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (ख) जी नहीं, जिला पंचायत के पत्र क्र. 1729 दिनांक 15.06.2021 एवं जनपद पंचायत मुलताई के आदेश क्र. 974 दिनांक 02.07.2021 के अनुसार श्री प्रकाश नारयण चौधरी, तत्कालीन ब्लाक समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.), जनपद पंचायत मुलताई, जिला पंचायत बैतूल के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु पत्र में लेख किया गया है। जिला पंचायत बैतूल के पत्र क्र. 8293 दिनांक 10.12.2021 से पुन: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला पंचायत बैतूल को लेख करते हुए पुन: स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, प्राप्त शिकायत के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्र. 7931 दिनांक 03.12.2021 द्वारा गठित जांच दल/समिति द्वारा जांच की गई। जिसमें श्री मनीष शेण्डे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुलताई की जांच में वित्तीय अनियमितता के संबंध में प्रथम दृष्टया दोषी होना नहीं पाया गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ई'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सीहोर जिलांतर्गत शासकीय स्कूलों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
120. ( क्र. 1020 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीहोर जिले में 2020 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कम्प्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से की गयी थी? नाम व सम्पूर्ण टेण्डर प्रक्रिया के दस्तावेज सहित जानकारी देवें। यदि हाँ तो किसके आदेश से क्या जिलों के स्कूलों से कम्प्यूटर ऑपरेटरों की मांग के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे? यदि हाँ तो तहसील ब्लॉकवार सम्पूर्ण विवरण देवें। (ख) सीहोर जिले के ऐसे कितने स्कूल हैं जो कम्प्यूटर विहीन हैं, जहां कम्प्यूटर से संबंधित कोई कार्य ही नहीं होता है? सूची देवें। कम्प्यूटर ऑपरेटरों को सीहोर जिले में कहाँ-कहाँ नियुक्त किया गया है? तहसीलवार, ब्लॉकवार सम्पूर्ण विवरण देवें। (ग) सीहोर जिले में 2021-2022 में प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल में किन-किन शिक्षकों के द्वारा किस-किस क्लास के विषयवार पीरियड लिये जाते हैं? चार्टवार, नामवार अद्यतन जानकारी देवें। ऐसे कितने स्कूल हैं जिनके रिजल्ट राज्य के औसतन रिजल्ट से कम है? स्कूल सहित जानकारी देवें। (घ) क्या सीहोर जिले में एक प्राचार्य को दो-दो जगह का प्रभार दिया गया है? यदि हाँ तो नाम सहित तहसीलवार जानकारी दें। आदेश की प्रति सहित जानकारी दें। क्या प्रभार देने में वरिष्ठता का ध्यान रखा गया है? यदि हाँ तो किस नियम के तहत? जानकारी देवें। क्या यह नियम में है कि वरिष्ठ अध्यापक के होते हुए कनिष्ठ को प्रभार दिया जा सकता है? यदि हाँ तो ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां कनिष्ठ शिक्षक प्रभारी प्राचार्य के रूप में जिले में कार्य कर रहे हैं? तहसीलवार व ब्लॉकवार नाम सहित जानकारी देवें। क्या जिला स्तर से व्याख्याता को पूर्ण कालीन प्राचार्य पद पर प्रभार दिया गया है? यदि हाँ तो किस नियम के तहत? (ड.) सीहोर जिले में कितने कर्मचारियों-अधिकारियों के स्थानांतरण स्वेच्छा एवं प्रशासनिक रूप से किये गये तथा किन कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण के उपरांत किन को कार्यमुक्त किया तथा किन को नहीं किया? कितने शिक्षक अन्यत्र संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं नाम व आदेश सहित सूची उपलब्ध करावें। विगत दो वर्षों में कितने शिक्षकों का शालाओं में असंजित किया गया नाम सहित जानकारी देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : ( क ) जी हाँ। जेम पोर्टल पर विड के माध्यम से वर्ष 2020-21 में आउटसोर्स कंपनी ज्यिस इंटर प्राइजेज एवं वर्ष 2022 में एम.पी. कॉन भोपाल के माध्यम से नियुक्तियां की गई। प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति केवल उन्हीं स्कूलों में की जा सकती थी जिनमें पद स्वीकृत हो। अतः मांग के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। तहसीलवार एवं ब्लाकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 पर है। वर्ष 2021-22 की परीक्षाएं वर्तमान में संचालित है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। शेषांश का पूर्वांश के क्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। प्रभार देने में सामान्यतः वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है, परंतु शा.उ.मा.वि. छीपानेर में प्रशासकीय कार्य आवश्यकतानुसार पूर्व से पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षक जो प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे उन्हें प्रभार सौंपा गया। जिला स्तर से किसी व्याख्याता को पूर्णकालिक प्राचार्य पद का प्रभार नहीं सौंपा गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) सीहोर जिले में 189 स्वैच्छिक एवं 83 प्रशासनिक कुल 272 कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये। स्थानान्तरण उपरांत कार्यमुक्त किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है एवं कार्यमुक्त न किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार है। 01 शिक्षक अन्यत्र शाला में कार्य कर रहा है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार है। विगत दो वर्षों में 22 शिक्षकों की शैक्षणिक व्यवस्था अन्य शालाओं में की गई जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-8 अनुसार है।
अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
121. ( क्र. 1021 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सत्र 2020-21 में कोविड-19 के संक्रमण के कारण विद्यालयों का नियमित संचालन न होने से छात्र/छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण लाभ का प्रदान नहीं किया गया है? (ख) यदि हाँ तो संचालनालय लोक शिक्षण की योजना क्र. 6813 में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितनी बजट राशि का प्रावधान किया गया था एवं कितनी राशि किस कार्य पर व्यय की गई? व्यय का संपूर्ण ब्यौरा दें। (ग) क्या जब साइकिलों का प्रदाय ही नहीं किया तो यह बजट में प्रावधान की गई राशि से अधिक राशि व्यय कर आर्थिक अनियमितता की गई है? क्या शासन इसकी जांच करवायेगा? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत योजना क्र. 6716 में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नि:शुल्क गणवेश वितरण के लिए कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था एवं कितनी राशि स्कूल ड्रेस प्रदाय करने में व्यय की गई? बजट प्रावधान से अधिक राशि व्यय की गई है? यदि हाँ तो क्यों और यह भी बतायें कि यह कोविड-19 के कारण नियमित स्कूल का संचालन नहीं हो रहा एवं हमारा घर हमारा विद्यालय रेडियो स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों को स्कूल ड्रेस प्रदाय करने का क्या औचित्य है? (ड.) क्या स्कूल ड्रेस का प्रदाय कागजों में खानापूर्ति कर आर्थिक अनियमितता की गई है? यदि नहीं तो क्या शासन इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगा? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) संचालनालय, लोक शिक्षण की योजना क्रमांक 6813 निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में राशि रू. 6,16,02,380/- का बजट आवंटन प्राप्त हुआ, जिसमें से वर्ष 2018-19 की शेष देय राशि 5,86,02,380/- का भुगतान किया गया। (ग) उत्तरांश “ख“ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) योजना क्रमांक 6716 में 68 करोड़ राशि का बजट प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध 68 करोड़ राशि का व्यय गणवेश प्रदाय करने में किया गया। जी नहीं। भारत शासन के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष गणवेश प्रदाय हेतु बजट का प्रावधान किया जाता है। अतः शासकीय विद्यालयों में छात्रों के नामांकन अनुसार छात्रहित को ध्यान में रखते हुए छात्रों को गणवेश प्रदाय हेतु कार्यवाही की गई। (ड.) जी नहीं। उत्तरांश “घ“ के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
माननीय विधायकों के प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में दिया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
122. ( क्र. 1024 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग से संबंधित कई माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर अभी भी अप्राप्त है? (ख) माननीय विधायकों के उक्त प्रश्नों के पूर्ण उत्तर समय-सीमा में नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं तथा किस नियम/प्रावधान के तहत समय-सीमा में उत्तर नहीं दिए जा रहे हैं? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में विभाग से संबंधित सत्र दिसम्बर 2021 दिनांक 20-12-2021 की प्रश्नोत्तरी में किन-किन माननीय विधायकों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए हैं? क्या उक्त प्रश्नों के पूर्ण उत्तर विधान सभा के बजट सत्र-2022 में दिए जाएंगे? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) माननीय सदस्यों के कतिपय प्रश्नों से संबंधित जानकारी वृहद एवं विस्तृत होने के साथ ही विभिन्न संस्थाओं/कार्यालयों से संबंधित होने के कारण संकलित किये जाने में अधिक समय लगता है। नीतिगत विषय-वस्तु होने से उच्च स्तर से निर्णय अपेक्षित है। निर्णय उपरांत जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार। शेष प्रश्न उद्भूत ही नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष उत्तरांश 'क' अनुसार।
खेल स्टेडियम एवं अन्य निर्माण कार्यों की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
123. ( क्र. 1042 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 1 अप्रैल 2016 से प्रश्नांकित दिनांक तक विभाग को कितना-कितना बजट आवंटन हुआ, कितनी राशि प्राप्त हुई? आवंटित एवं स्वीकृत राशि में से प्रदेश में कितने खेल स्टेडियम हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? वर्षवार, जिलेवार उपलब्ध करावें। स्वीकृत निर्माण कार्यों में से कितने स्थानों पर कार्य पूर्ण हो गया है तथा कितनी राशि का निर्माण होना शेष है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में खेल स्टेडियम एवं अन्य निर्माण कार्य कितने पूर्ण हुए कितने अपूर्ण हैं तथा कितने अप्रारंभ हैं? अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्य कब तक प्रारंभ कर पूर्ण कर दिये जावेंगे? इन अपूर्ण कार्यों की देरी के लिये दोषी कौन-कौन है एवं दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में किन-किन निर्माण एजेंसियों द्वारा कार्य किया गया एवं उन्हें कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (घ) विदिशा जिले के नगर सिरोंज में खेल स्टेडियम कब स्वीकृत किया गया था? इस स्टेडियम हेतु बजट से निर्माण एजेंसी को कब-कब एवं कितनी राशि जारी की गई? उक्त निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या हैं? क्या सिरोंज खेल स्टेडियम की संशोधित प्राक्कलन की स्वीकृति जारी हुई थी तो प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा उक्त शेष राशि निर्माण एजेंसी को कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? (ड.) 1 अप्रैल 2016 से प्रश्नांकित दिनांक तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं एवं खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु विभाग द्वारा प्रदेश एवं जिलों को कितनी-कितनी राशि जारी की गई है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। प्रदेश में कितने विकासखण्डों के मुख्यालयों में खेल स्टेडियम स्थित है तथा कितने विकासखण्ड मुख्यालय खेल स्टेडियम विहीन हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
वरिष्ठ
अध्यापकों के
स्थानांतरण
एवं रिक्त पद
[स्कूल शिक्षा]
1. ( क्र. 8 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2021 की स्थिति में मंदसौर, रतलाम जिले में वरिष्ठ अध्यापकों के कितने पद सीधी भर्ती, स्थानांतरण एवं पदोन्नति के थे? जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक उक्त जिलों में वरिष्ठ अध्यापकों के कुल कितने स्थानांतरण किस-किस विषय के किए गए? जिलो से बाहर ओर अंदर किए गए? स्थानांतरण की सूची उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (ख) संदर्भित मंदसौर विधानसभा के किए गए वरिष्ठ अध्यापकों के स्थानांतरण किस-किस की अनुसंशा पर किए? क्या इसमें शासन के नियमों का पालन किया गया है? (घ) उक्त जिलों में प्रश्न दिनांक तक शिक्षा विभाग के कुल कितने पद किस-किस विषय के कहाँ-कहाँ रिक्त है? क्या अधिकारियों की मिलीभगत के चलते नवीन पदस्थापन में पदस्थ किए गए शिक्षकों को शहर में तथा बरसों से शहर में आने की आस लगाए वरिष्ठ अध्यापकों को पूर्व में जानबूझकर पद रिक्त ना बताकर, नवीन वरिष्ठ अध्यापकों की पद स्थापनाएं शहर या शहरों के पास कर दी गई? इसकी कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई? उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) 1 जनवरी 2021 की स्थिति में मंदसौर जिले में 12 वरिष्ठ अध्यापक एवं रतलाम जिले में 03 वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत हैं। 1 जुलाई 2018 से ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018'' प्रभावी होने से जिलो में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती/पदोन्नति का प्रावधान नहीं हैं। (ख) मंदसौर एवं रतलाम जिले में 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक किसी भी वरिष्ठ अध्यापक का स्थानातंरण नहीं किया गया। (ग) उतरांश ''ख'' अनुसार। (घ) वरिष्ठ अध्यापक का कोई पद रिक्त नहीं हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक/व्याख्याता के रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। जी नहीं। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शेषांष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल स्टेडियम का रख-रखाव
[खेल एवं युवा कल्याण]
2. ( क्र. 12 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले में किन-किन स्थानों पर खेल स्टेडियम स्वीकृत किये गए हैं? विधानसभावार स्थानों के नाम तथा निर्माण लागत एवं निर्माण पूर्ण करने की दिनांक तथा खेल स्टेडियम का रख-रखाव किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या रख-रखाव हेतु ग्राउण्ड मेन/चौकीदार रखे गए हैं, तो खेल स्टेडियम के विरुद्ध रखे गए ग्राउण्ड मेन/ चौकीदार के नाम की जानकारी से अवगत करावें। यदि नहीं रखे गए हैं तो कारणों से अवगत करावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नोत्तर 'क' में उल्लेखित इंडोर स्टेडियम में से जीरापुर एवं सारंगपुर में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, इनका आधिपत्य शेष है। राजगढ़, ब्यावरा एवं नरसिंहपुर में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इस कारण ग्राउण्डमेन, चौकीदार नहीं रखे गये है। आधिपत्य प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार ग्राउण्डमेन/चौकीदार आउटसोर्स पर पदस्थ रखे जा सकेंगे। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
क्रय पौधों का भुगतान
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
3. ( क्र. 13 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक संचालित किन-किन योजना मद से कितनी-कितनी राशि आंवटित की गयी तथा उसके विरुद्ध कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन योजनान्तर्गत आदान सामग्री के बीज, फल-फूल के पौधे कब-कब, कहाँ-कहाँ से किस-किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि के क्रय आदेश प्रदान किये गये तथा किन-किन प्रदाय संस्था/ एजेन्सियों द्वारा आदेश के विरुद्ध कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की सामग्री प्रदाय की गयी तथा कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? वर्षवार जानकारी से अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन योजनान्तर्गत कितने-कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी मात्रा में बीज, फल-फूल पौधों व आदान सामग्री का वितरण किया गया? विकासखंडवार वर्षवार जानकारी देवें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।
उज्जैन ज़िला पंचायत सी.ई.ओ. के कर्तव्य पालन का सत्यापन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
4. ( क्र. 18 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान ज़िला पंचायत सी.ई.ओ. के कार्यकाल में मनरेगा योजना के अंतर्गत 60 अनुपात 40 के निर्देश के बाद भी वर्तमान में श्रम सामग्री अनुपात 50:50 है? यदि हाँ, तो 163 सुदूर/ग्रेवल/खेत सड़क के प्रगतिरत कार्यों में सी.ई.ओ. ज़िला पंचायत ने कितने कार्यों का पर्यवेक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया है? (ख) क्या दिनांक 01/09/2021 से उज्जैन सी.ई.ओ. द्वारा जनपद पंचायत उज्जैन में तीन मार्ग स्वीकृत किए हैं? यदि हाँ तो जनपद पंचायत तराना की किन ग्राम पंचायतों में सी.ई.ओ. द्वारा कब और कितने सुदूर/खेत सड़क के कार्यों की स्वीकृति दी गयी हैं? उनकी संख्या देवें। यदि नहीं तो उपेक्षा का कारण क्या हैं? (ग) क्या मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 72 में सी.ई.ओ. ज़िला पंचायत के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? यदि हाँ तो वर्तमान सी.ई.ओ. के कार्यकाल की कर्तव्य पालन की जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) उज्जैन ज़िला पंचायत के वर्तमान सी.ई.ओ. के कार्यभार दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कितने ग्रेवल सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव किन जनपद पंचायतों से प्रस्तुत हुये हैं? जनपदवार बयौरा देते हुए आवक क्रमांक और दिनांक सहित जानकारी प्रस्तुत करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं, वर्तमान स्थिति में मनरेगा के अंतर्गत जिले का श्रम/सामग्री अनुपात (Without Due) 66:34 है। 163 सुदूर/ग्रेवल/खेत सड़क के कार्यों में से 10 कार्यों का सी.ई.ओ. जिला पंचायत द्वारा पर्यवेक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया गया है। (ख) जी हाँ। कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 2685 उज्जैन दिनांक 28.05.2021 अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के तहत जिला स्तर पर गठित टीकाकरण टास्क फोर्स समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था जो ग्राम पंचायत 45 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण पूर्ण करेगी उस ग्राम पंचायत को मांग अनुसार सामुदायिक कार्य (जैसे सुदूर सड़क, स्टॉपडेम आदि) स्वीकृत किये जायेंगे। जिसके अनुक्रम में जनपद पंचायत उज्जैन के ग्राम पंचायत कांकरिया चिराखान, बांसखेड़ी एवं लिम्बापिपलिया ने 45 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण पूर्ण किये जाने के कारण टास्क फोर्स समिति के निर्णय अनुसार इन ग्राम पंचायतों में सुदूर सड़क के कार्य तत्कालीन जिला पंचायत सी.ई.ओ. द्वारा दिनांक 06.09.2021 को स्वीकृत किये गये थे। जनपद पंचायत तराना में सुदूर/खेत सड़क के कार्यों की स्वीकृति निरंक है। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के पत्र क्र. 1799 दिनांक 23.07.2021 के अनुक्रम में सामग्री अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक होने से नवीन सुदूर/खेत सड़क/ग्रेवल सड़क लेने में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश है। योजना के प्रावधानों के पालनार्थ जिले अंतर्गत अन्य स्थलों हेतु सुदूर/खेत सड़क की स्वीकृति नहीं दी गई। (ग) जी हाँ। म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 72 अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उपधारा (3) में मध्यप्रदेश पंचायत (मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियां तथा कृत्य) नियम 1995 बनाये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। उक्त नियम के बिन्दु क्रमांक 03 (ग) में किये गये उल्लेख अनुसार धारा 44 तथा धारा 47 के उपबंधों में बनाये गये नियमानुसार पंचायत तथा उसकी स्थाई समिति का सम्मेलन बुलाने व कार्यवाही को बनाये रखने का उल्लेख किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 9 अंतर्गत पंचायत की अवधि प्रथम सम्मेलन के लिये नियत तारीख से 5 वर्ष तक के लिये निर्धारित की गई है। म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/262/एफ-16-5/2020/ 22/पं.-2 भोपाल दिनांक 17.04.2020 से जिला पंचायतों का कार्यकाल वर्ष 2015-2020) समाप्त होने के उपरांत विहित प्राधिकारी एवं आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा आदेश क्रमांक/1937/ पंचायत प्रकोष्ठ/जि.पं./2020 उज्जैन दिनांक 20.04.2020 द्वारा प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 एवं 4 अनुसार है। ऐसी स्थिति में निर्वाचित संस्था के प्रभावशील न होने से धारा 44 एवं 47 के संबंध में दिनांक 01.09.2021 से कार्यवाही की जाना प्रासंगिक नहीं है। धारा 72 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियां तथा कृत्य के बिन्दु क्रमांक 03 (क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ), बिन्दु क्रमांक 04 (01 से 16 तक), बिन्दु क्रमांक 05 एवं 06 में उल्लेखित समस्त कर्तव्यों का पालन किया गया है। भारतीय संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 अंतर्गत (अनुच्छेद 243-छ) अंतर्गत ग्यारहवीं अनुसूची में 29 बिन्दुओं में उल्लेखित विभागों को शामिल किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। उक्त के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के पास संबंधित विभागों से प्राप्त नस्तियों पर आवश्यक कार्यवाही समय-सीमा में की गई है। कोई भी नस्ती लंबित नहीं है। (घ) उज्जैन जिला पंचायत के वर्तमान सी.ई.ओ. के कार्यभार दिनांक से प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायतों के कुल 06 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। जनपद पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार है।
प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
5. ( क्र. 21 ) श्री कमलेश जाटव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला मुरैना अंतर्गत खेल एवं युवक कल्याण विभाग को वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस विभागीय योजना में शासन द्वारा आवंटन प्राप्त हुआ तथा आवंटन के विरुद्ध क्या-क्या कार्य एवं क्या-क्या सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस एजेंसी से किस-किस नियम के अंतर्गत क्रय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्रय की गई सामग्री के बिल तथा भुगतान किये गए व्हाउचर तथा सामग्री क्रय हेतु शासन के नियमों/आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। साथ ही यह भी जानकारी उपलब्ध करावें कि कौन-कौन कर्मचारी किस-किस पद पर किस दिनांक से कहां-कहां पदस्थ है? जानकारी कर्मचारी का नाम, पद, नियुक्ति दिनांक, मोबाईल नम्बर, मय आदेश प्रस्तुत की जावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक जिला मुरैना में पदस्थ किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें सी.एम. हेल्पलाईन अथवा अन्य किसी भी माध्यमों से विभाग को प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो उक्त सम्बंध में सम्बंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) की समस्त चाही गई जानकारी वर्षवार, ब्लॉकवार एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की छायाप्रति तथा समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के साथ उपलब्ध करवाएँ।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
डाइट कैडर के कर्मचारियों को तृतीय क्रमोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 63 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डाइट कैडर का गठन किन शर्तों एवं नियमों के अंतर्गत कब किया गया? प्रति प्रदाय करें। अधिकारीयों/कर्मचारियों की भर्ती/नियुक्ति कैसे की गई? (ख) कैडर में कार्य करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रथम संविलियन सूची किस तिथि को जारी की गयी? (ग) क्या संविलियन सूची में सम्मिलित किये गए अधिकारियों/कर्मचारियों को डाइट कैडर में दी जाने वाली वरिष्ठता उनके मूल विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही दिए जाने का प्रावधान था? (घ) प्रश्नांश (क) का उत्तर नहीं है तो क्या कैडर में संविलियन से पूर्व सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया गया था कि डाइट कैडर में संविलियन उपरांत उनकी पूर्व विभाग की वरिष्ठता (प्रथम नियुक्ति तिथि) समाप्त हो जाएगी? (ड.) प्रश्नांश (घ) का उत्तर नहीं है तो कैडर में सम्मिलित अधिकारियों/कर्मचारियों को तृतीय क्रमोन्नति से वंचित क्यों किया जा रहा है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) डाइट कैडर का गठन म.प्र. राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 4 फरवरी 1994 द्वारा जारी ''मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1991'' द्वारा किया गया है। प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। राजपत्र में उल्लेखित कण्डिका 6 में वर्णित ''भर्ती का तरीका'' के तहत प्रक्रिया की गई। (ख) प्रथम संविलियन सूची दिनांक 28.08.1998 को जारी की गई। (ग) जी हाँ। (घ) डाइट कैडर में संविलियन उपरांत उनकी पूर्व विभाग की वरिष्ठता (प्रथम नियुक्ति तिथि) समाप्त करने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किये गये। (ड.) कैडर में सम्मिलित अधिकारियों/कर्मचारियों को तृतीय क्रमोन्नति से वंचित नहीं किया जा रहा है।
बोनस राशि का वितरण नहीं होना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
7. ( क्र. 64 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा वर्ष 2017 एवं 2018 में गेहूं की खरीदी में 160 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया था? यदि हाँ तो शासन आदेश की प्रति बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में यदि हां तो अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा अंतर्गत ईसागढ़, चंदेरी विकासखंड में कितने किसानों को बोनस राशि प्रदान की गई थी। ग्रामवार, बैंकवार, किसानवार बतावें? यदि भुगतान नहीं किया गया तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश के किन-किन जिलों में किसानों को बोनस राशि वितरित की गई थी? कितनी-कितनी राशि वितरित की गई? किन-किन जिलों में राशि वितरित नहीं की गई विवरण बतायें? (घ) क्या जानबूझकर अशोकनगर जिले के किसानों को बोनस राशि का वितरण नहीं किया गया? जिले के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हां, आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा अन्तर्गत ईसागढ़, चंदेरी विकासखण्ड में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अन्तर्गत रबी 2016-17 हेतु 207 कृषकों को राशि रू. 200/- प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदी पर राशि रूपये 71, 80, 600/- एवं वर्ष 2017-18 (मार्केटिंग सीजन 2018-19) में 3397 कृषकों को राशि रूपये 265/- प्रति क्विंटल की दर से राशि रूपये 9,07,39,116/- की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। ग्रामवार, बैंकवार, किसानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता।
कदवाया में स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
8. ( क्र. 65 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अशोकनगर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कदवाया में स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान करने का कोई विचार विभाग द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? (ख) कदवाया में बच्चों को खेलने हेतु कोई भी स्टेडियम एवं खेल ग्राउंड नहीं है इसलिए बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए जल्द से जल्द स्वीकृति दी जाएगी? (ग) कदवाया में खेल ग्राउंड, स्टेडियम हेतु भूमि का चयन किया जा चुका है? यदि नहीं तो कब तक करवा लिया जावेगा? समय-सीमा बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभागीय नीति अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृत नहीं दी जाती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) प्रश्नोत्तर (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संचालक/उप संचालक के रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
9. ( क्र. 69 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक 222 दिनांक 13.12.2021 में यह जवाब दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 354 दिनांक 09.03.2020 अनुसार भर्ती पदोन्नति नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलित है। मार्च 2020 से प्रचलित कार्यवाही अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुई? (ख) वर्तमान में प्रदेश में संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक/डी.ई.ओ. के कितने पद रिक्त हैं? अतारांकित प्रश्न क्रमांक 222 दिनांक 13.12.2021 के (ग) भाग में जानकारी दी गई थी कि डी.ई.ओ. के रिक्त पद में फीडर कैडर के अधिकारियों में से प्रभार दिया गया है, तो फिर फीडर कैडर के पद सहायक संचालक को डी.ई.ओ. का प्रभार न देकर प्राचार्य उ.मा.वि. को क्यों प्रभार दिया जा रहा है? कारण स्पष्ट करते हुए जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में WP 1135/2022 में दिनांक 17.01.2022 में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है कि प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के स्थान पर नियमित जिला शिक्षा अधिकारी ही पदस्थ करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में प्रचलित कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण कराकर कब तक नियमित जिला शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना कर दी जावेगी। कृपया समय-सीमा बतावें। यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियमों में संसोधन की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) वर्तमान में संचालक के 03 पद, संयुक्त संचालक के 14 पद, उप संचालक/जि.शि.अ. के 40 पद रिक्त हैं। फीडर कैडर के अधिकारियों की उपलब्धता एवं प्रशासकीय व्यवस्था अनुसार कार्य सुविधा की दृष्टि से अस्थायी प्रभार दिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मान. न्यायालय निर्णय दिनांक 17.01.2022 में विभाग से अपेक्षा की गई है कि जिला शिक्षा अधिकारी के पद हेतु समुचित व्यवस्था की जाए। विधिक कारणों से पदोन्नति की कार्यवाही अवरूद्ध होने के कारण नियमित जिला शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना में कठिनाई है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सम्मानित शिक्षकों के देय लाभ
[स्कूल शिक्षा]
10. ( क्र. 81 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षकों को विभाग/शासन द्वारा क्या-क्या लाभ दिया जाता है? (ख) प्रश्नांश 'क" के अनुक्रम में छतरपुर जिलान्तर्गत वर्ष 2021 के सभी शिक्षकों को उक्त लाभ से लाभान्वित किया जा चुका है? यदि नहीं तो कितने शिक्षक शेष है? संख्यात्मक जानकारी बतावें? किन कारण से अभी तक लाभ से वंचित है? कब तक लाभान्वित कर दिया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विभागीय आदेश क्रमांक एफ 34-2/2002/ 20-4 भोपाल, दिनांक 24.09.2003 द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को दो वेतनवृद्धि तथा राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को एक वेतनवृद्धि तथा आदेश क्रं. एफ 01-100/ 2008/20-1 भोपाल, दिनांक 14.12.2011 द्वारा राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सहायक शिक्षक संवर्ग से शिक्षक एवं शिक्षक संवर्ग से प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय/ व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर शर्तों के अधीन पारी बाहर पदोन्नति (आउट आफ टर्न) का प्रावधान है। (ख) वर्ष 2021 में छतरपुर जिले से एक शिक्षक का चयन राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु किया गया था, जिन्हें एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति का प्रकरण विचाराधीन होने से पदोन्नति की कार्यवाई वर्तमान में स्थगित है।
सरकारी स्कूलों को पतंजलि शिक्षा संस्थान को सौंपा जाना
[स्कूल शिक्षा]
11. ( क्र. 96 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों को पतंजलि शिक्षा संस्थान को सौंपा गया है? (ख) यदि हाँ तो किन-किन जिलों में किस-किस स्कूल को दिया गया है अथवा दिया जाना है? (ग) इस सम्बन्ध में किये एम.ओ.यू. के अनुसार किन-किन शर्तों पर सरकारी स्कूल उपरोक्त संस्थान को दिए जा रहे हैं? (घ) क्या सरकारी स्कूलों को निजी संस्थान को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सरकार इन स्कूलों को संचालित करने में असमर्थ है? (ड.) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ड.) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अशासकीय विद्यालयों का संचालन
[स्कूल शिक्षा]
12. ( क्र. 102 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर जिले में वर्तमान में कितने अशासकीय विद्यालय संचालित हैं? संख्या बतावें? यदि कोई अशासकीय विद्यालय बिना मान्यता के संचालित है तो उसकी जानकारी दें? (ख) बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? (ग) क्या बी.ई.ओ. बड़ोद द्वारा अपने क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान बिना मान्यता के अशासकीय स्कूल संचालित पाये गये हैं? यदि हाँ तो कितने स्कूल पाये गये? बी.ई.ओ. बड़ौद की सूची देवें तथा अन्य विकासखंड सुसनेर, आगर, नलखेड़ा से प्राप्त बी.ई.ओ. की सूची भी देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जिला आगर-मालवा में वर्तमान में 355 अशासकीय विद्यालय संचालित है। कोई अशासकीय विद्यालय बिना मान्यता के संचालित नहीं है। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
13. ( क्र. 103 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर जिले में उ.मा.वि./हाईस्कूल/मा.वि./प्रा.वि. में जनवरी, 22 की स्थिति में दर्ज छात्र संख्या के मान से कितने पद स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त हैं? संस्थावार जानकारी देवें। (ख) क्या स्वीकृत पदों के मान से भर्ती/पदोन्नति के लिये आरक्षण रोस्टर तैयार किया है? यदि हाँ तो आरक्षण रोस्टर की पदवार जानकारी देवें। विगत पांच वर्ष में जिले में जो नियुक्तियां की गई हैं उनमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है? यदि हाँ तो बतावें तथा कितने लोगों को पदोन्नति/ नियुक्ति दी गई है? (ग) आगर जिले से जारी होने वाली पदक्रम सूची दिनांक 01.04.2021 स्थिति में तैयार की गई (नियमित शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी तथा अध्यापक संवर्ग सहित) देवें। यदि सूची तैयार नहीं की गई तो क्यों? इसके लिये कौन जवाबदार है और शासन क्या कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) स्वीकृत पदों के मान से सीधी भर्ती प्रयोगशाला सहायक, भृत्य, आकस्मिक भृत्य के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की गई है। जी हां, रोस्टर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इंदौर के निर्णय अनुसार 03 लोक सेवकों को पदोन्नति दी गई है एवं 17 अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। संभाग एवं राज्य स्तर के रोस्टर के आधार पर 27 माध्यमिक शिक्षक एवं 60 उच्च माध्यमिक शिक्षकों को जिले में नियुक्ति दी गई है। (ग) प्रधान अध्यापक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, वरिष्ठ लेखा परीक्षक, गणक, सहायक ग्रेड-3 एवं भृत्यों की अंतरिम पदक्रम सूची जारी की गई। शेषांश की कार्यवाही प्रचलन में है।
बहु-उत्पाद औद्योगिक का विकास
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
14. ( क्र. 120 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जावरा नगर स्थित बंद पड़ी जावरा शुगर मिल कारखाना व मिल परिसर अन्तर्गत बने विभिन्न निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर मैदान का समतलीकरण किया जाकर उक्त स्थल पर बहु-उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जाना प्रस्तावित है? (ख) यदि हाँ तो मिल परिसर के अन्तर्गत कारखाने एवं विभिन्न निर्मित भवन इत्यादि संरचनाओं में लगे विभिन्न धातुओं की मशीनरी एवं अन्य अनेक सामग्रियों को ध्वस्त किये जाने से पूर्व आंकलन, मूल्यांकन किस सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में किया जाकर सत्यापित किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) अन्तर्गत उल्लेखित मूल्यांकन सक्षम अधिकारी व उनकी टीम के सदस्य कौन-कौन होकर उनके द्वारा समस्त परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन किस-किस दिनांक को किया गया? (घ) तात्कालिक समय पर मूल्यांकन हेतु आई टीम के द्वारा किस आधार-पद्धति व किस नियम प्रक्रिया के माध्यम से किया जाकर इसे ध्वस्त किये जाने हेतु टेंडर किया गया? कितनी राशि का टेंडर किस प्रक्रिया से किया जाकर किस एजेंसी को अधिकृत किया? एजेंसी से कितनी राशि प्राप्त हुई एवं अधिकृत एजेंसी द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या किया गया?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जी हां। (ख) एवं (ग) मिल परिसर के अंतर्गत कारखाने एवं विभिन्न निर्मित भवन इत्यादि संरचनाओं में लगे विभिन्न धातुओं की मशीनरी एवं अन्य सामग्रियों को ध्वस्त किये जाने से पूर्व आंकलन, मूल्यांकन इस कार्यालय द्वारा नियुक्त सलाहकार मेसर्स वाप्कोस लिमि., 76-सी, इंडस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर-18, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) के द्वारा निगम के तत्कालीन अधिकारियों श्री आर.एस. गौर, महाप्रबंधक, श्री बी.एस. बिस्ट, कार्यपालन यंत्री एवं श्री एम.के. श्रोत्रिय, सहायक यंत्री की उपस्थिति में दिनांक 19.12.2017 को सत्यापित किया गया। (घ) मिल परिसर के अंतर्गत स्थापित भवन एवं प्लांट, मशीनरी के मूल्यांकन हेतु मेसर्स वाप्कोस लिमिटेड, 76-सी, इंडस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर-18, गुड़गांव के द्वारा नियुक्त मेसर्स कालरा एसोसिएट्स, Valuer for Property and Plant Machinery, ए-35, जानकी नगर, कोलार रोड, चूनाभट्टी, भोपाल के द्वारा वर्ष 2017 में दिनांक 19.12.2017 को Fair Market Value के आधार पर किया गया था एवं उनके द्वारा राशि रू. 4.15 करोड़ का मूल्याकंन किया गया था। एम.पी.आई.डी.सी. के द्वारा मिल परिसर में बहु-उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र में किये जाने वाले अधोसंरचना विकास कार्यों के लिये राशि रू. 38.03 करोड़ की निविदाएं www.mptenders.gov.in के द्वारा व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के माध्यम से आमंत्रित की गयी थी, जिसमें मिल परिसर के अंतर्गत पूर्व निर्मित भवन एवं प्लांट, मशीनरी को ध्वस्त कर समतलीकरण का कार्य भी सम्मिलित था, जिसमें निविदाकार को राशि रू. 4.15 करोड़ + 18% GST की राशि निगम को जमा करायी जाने का कार्य भी सम्मिलित था। आमंत्रित निविदा में 15 निविदाकारों के द्वारा भाग लिया गया था एवं न्यूनतम निविदाकार मेसर्स हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि., 57-एफ.ए. स्किम नं. 94, रिंग रोड़, पिपल्याहाना जंक्शन, इंदौर को दिनांक 21.10.2021 को कार्यादेश दिया गया था। न्यूनतम निविदाकार के द्वारा निविदा अनुसार कार्यादेश के पूर्व राशि रू.4,15,00,000/- + 18% GST कुल राशि रू. 4,89,70,000/- जमा कराये जाने के बाद ही कार्यादेश दिया गया है। अधिकृत एजेंसी मेसर्स हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि., इंदौर के द्वारा आज दिनांक 15.02.2022 तक मिल परिसर के अंदर भवन एवं कारखानों को ध्वस्त कर लगभग 90% समतलीकरण का कार्य किया जा चुका है एवं शीघ्र ही अधोसंरचना विकास कार्य प्रारंभ किये जा रहे हैं।
रिडेसिफिकेशन कार्ययोजना का प्रस्ताव
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
15. ( क्र. 121 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि विगत वर्ष में गोविंदराम तोंदी शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज जावरा की वार्षिक साधारण सभा में पॉलीटेक्निक कॉलेज की रिक्त भूमि पर रिडेसिफिकेशन कार्ययोजना का प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित किया गया? (ख) यदि हाँ तो उक्त बैठक में प्रश्नकर्ता के साथ जिलाधीश रतलाम संभागीय विभागीय अधिकारी प्राचार्य सहित महाविद्यालय प्रबंधन के वरिष्ठजन भी उपस्थित थे? (ग) यदि हाँ तो विगत वर्ष में सम्पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात बनाई गई रिडेसिफिकेशन की कार्ययोजना शासन/विभाग को किस दिनांक को प्राप्त होकर प्रस्तावित कार्य योजना पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) शासन/विभाग को पॉलीटेक्निक कॉलेज प्राचार्य द्वारा कार्ययोजना को अग्रेषित किया गया तथा रतलाम जिलाधीश एवं प्रश्नकर्ता द्वारा भी पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी एवं माननीय प्रमुख सचिव से अनुरोध किया गया? शासन/विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
ई.डब्ल्यू.एस.
आरक्षण के
संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
16. ( क्र. 123 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण दिया गया? यदि हां तो म.प्र. उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भर्ती में इसका पालन कर क्यों नहीं लागू किया गया? (ख) क्या कारण है कि अन्य वर्गों के समान आरक्षण के प्रावधानित नियमों का पालन नहीं किया गया तथा अन्य राज्यों में समान न्यूनतम अंकों में जो छूट प्रदान की गई वह म.प्र. में किन कारणों से नहीं दी गई? (ग) जानकारी दें कि भारत सरकार द्वारा 103वां संविधान संशोधन 2019 में स्पष्ट उल्लेख है कि ई.डब्ल्यू.एस. को एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. के समान समस्त रियायतें प्रदान की जाएगी तो म.प्र. में किन कारणों से नहीं की गई? (घ) अवगत कराएं कि यू.जी.सी. नेट 2020-21 एवं समस्त एस.एस.सी. एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न भर्तियों में ई.डब्ल्यू.एस. को एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. के समान रियायतें दी गई तो म.प्र. में किन कारणों से नहीं दी जा रही जबकि अन्य राज्यों में ये रियायतें दी जा रही हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया है। (ख) से (घ) मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के तहत भर्ती की कार्यवाही की गई है, अतः प्रश्नांश उपस्थित नहीं होते।
नदी-नालों पर पुलियों का उन्नयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( क्र. 132 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि खातेगांव विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम दुलंवा से बिजलगांव के मध्य ग्राम मुरझाल एवं ग्राम अकावलिया में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क में जिसका की वर्ष 2018-19 में सीमेंट कांक्रीट में उन्नयन किया गया है लेकिन रपटा एवं पुलिया की ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई है? (ख) क्या बारिश के दिनों में ग्राम मुरझाल एवं अकावलिया में नाले में ऊंचाई कम होने के कारण आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है? (ग) नवीन सीमेंट-कांक्रीट सड़क के उन्नयन के समय इन स्थानों पर बारिश के मौसम में आवागमन अवरूद्ध होने के कारण होने वाली परेशानी का ध्यान रखते हुये पुलिया/रपटा की ऊंचाई क्यों नहीं बढ़ाई गई? (घ) क्या विभाग अतिशीघ्र मुरझाल, अकावलिया के नाला/रपटा पर ऊंचाई वाली पुलिया का निर्माण करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) योजना के ऑपरेशन मेन्यूअल की कण्डिका 1.5 में दिये गये दिशा निर्देशानुसार योजनांतर्गत प्लेन टेरेन में निर्मित बारहमासी ग्रामीण सड़कों में नदी-नालों पर बने जलमग्नीय पुल-पुलियों के ऊपर से पानी बहने के कारण एक बार में लगातार 03 दिवस तक एवं एक वर्ष में अधिकतम 15 दिनों तक यातायात बाधित होना अनुमत है, अतः ऐसे मार्गों पर पुलिया/रपटा की ऊंचाई योजनांतर्गत बढ़ाया जाना उपयुक्त नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मंडी निधि से बनने वाली सड़कों का निर्माण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
18. ( क्र. 133 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी के माध्यम से गत वर्ष 2021-22 में मंडी निधि से प्रदेश में कुल कितनी सड़कों का निर्माण किया गया है? संख्या बताने का कष्ट करें कुल कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है? (ख) देवास जिले की खातेगांव और कन्नौद कृषि उपज मंडी क्षेत्र में मंडी निधि योजना में सड़क निर्माण के कितने प्रस्ताव वर्ष 2015 से आज दिनांक तक विभाग के पास लंबित हैं/तैयार किये गये हैं? (ग) विभाग के पास वर्तमान में खातेगांव विधान सभा/ क्षेत्र की कितनी सड़कों के निर्माण मंडी निधि योजना से किये जाने के प्रस्ताव लंबित/विचाराधीन हैं? (घ) क्या विभाग पाड्यादेह से खातेगांव, खातेगांव से संदलपुर, चनवाना से घोड़ीघाट, कृषि उपज मंडी तक पहुँचने वाले मार्गों पर किसानों की मांग अनुरूप सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। मंडी निधि से वर्ष 2021-22 में मंडी बोर्ड द्वारा सड़कों का कोई कार्य नहीं कराया गया है। (ख) वर्ष 2015 से अभी तक खातेगांव मंडी क्षेत्र अंतर्गत खातेगांव से संदलपुर प्राचीन मार्ग निर्माण का प्रस्ताव किसान सड़क निधि से प्राप्त हुआ है। कन्नौद मंडी क्षेत्र अंतर्गत सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। म.प्र. शासन के निर्देशानुसार मंडी बोर्ड द्वारा मंडी प्रांगण के बाहर निर्माण कार्य नहीं किये जावेंगे। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। कोई प्रस्ताव लंबित/विचाराधीन नहीं है। (घ) वर्ष 2015 से अभी तक खातेगांव मंडी क्षेत्र अंतर्गत खातेगांव से संदलपुर प्राचीन मार्ग निर्माण का प्रस्ताव किसान सड़क निधि से प्राप्त हुआ है। म.प्र. शासन के निर्देशानुसार मंडी बोर्ड द्वारा मंडी प्रांगण के बाहर निर्माण कार्य नहीं किये जावेंगे। अत:शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शौचालय निर्माण की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 148 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह में वर्ष 2016-17, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-2021 में कितने शौचालय कितनी-कितनी राशि से ग्राम पंचायतों में बनाये गये संख्या बतायें साथ ही हटा एवं पटेरा विकासखण्ड में बनाये गये शौचालयों की जानकारी बतायें? (ख) जनता द्वारा बनाये गये शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है यदि हां तो कितने प्रतिशत? शौचालय निर्माण में कराये गये कार्यों में लापरवाही की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई उन पर प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला दमोह में वर्ष 2016-17 में 35150, वर्ष 2018-19 में 48214, वर्ष 2019-20 में 7725 एवं वर्ष 2020-2021 में 2655 शौचालयों का निर्माण किया गया जिसमें प्रति शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि रूपये 12,000/- है। जनपद पंचायत पटेरा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में 2016-17 में 3061, 2018-19 में 5617, 2019-20 में 786 एवं 2020-2021 में 351 शौचालयों का निर्माण किया गया जिसमें प्रति शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि रूपये 12,000/- है। जनपद पंचायत हटा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में वर्ष 2016-17 में 3323, वर्ष 2018-19 में 7257, वर्ष 2019-20 में 1374 एवं वर्ष 2020-2021 में 844 शौचालयों का निर्माण किया गया जिसमें प्रति शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि रूपये 12,000/- है। (ख) जी हाँ, 97 प्रतिशत शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है। जिले में 10 शौचालय निर्माण में लापरवाही की विशेषीकृत शिकायतें प्राप्त हुई थी। जिसमें 01 शिकायत में रोजगार सहायक की सेवा समाप्त की जा चुकी है, 03 शिकायतों में संबंधितों के निलंबन की कार्यवाही की गई तथा उनके द्वारा कार्य पूर्णता उपरांत पुन: बहाल किया गया एवं 06 शिकायतों से संबंधितों से राशि वसूली की कार्यवाही की गई।
व्यारमा नदी पर स्टापडेम बनाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
20. ( क्र. 149 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला योजना समिति दमोह की बैठक दिनांक 26.09.2019 में विकासखण्ड हटा के ग्राम भैंसा में व्यारमा नदी के मंजीत घाट पर स्टापडेम बनाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था? यदि हां तो उस पारित प्रस्ताव पर कलेक्टर दमोह के द्वारा पत्र क्रमांक 249 दिनांक 11.12.2019 को अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखा गया था? यदि हां तो पत्र की छायाप्रति बतावें। (ख) 127.64 लाख से बनाये जाने वाले प्रस्ताव पर प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी की जावेगी? जिससे किसानों को सिंचाई एवं पानी की समस्या से निजात प्राप्त हो सके? समय-सीमा सहित बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हां। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधानसभा प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में पत्र क्रमांक 249 दिनांक 11.12.2019 संज्ञान में आया है। प्रस्ताव पर परीक्षण उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
21. ( क्र. 182 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी, 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में कौन-कौन से विद्यालय शिक्षकविहीन तथा एकशिक्षकीय है? छात्र संख्या सहित विकासखण्डवार सूची दें। (ख) प्रश्नांश (ख) के शिक्षकविहीन तथा एकशिक्षकीय किन-किन विद्यालयों में पोर्टल पर पद रिक्त नहीं दिख रहे हैं, इस संबंध में आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) रायसेन जिले के किन-किन शिक्षकविहीन तथा एकशिक्षकीय विद्यालयों में किन-किन को अतिथि शिक्षक के पद पर रखा गया? सूची दें। (घ) रायसेन जिले के किन-किन शिक्षकविहीन तथा एकशिक्षकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? विद्यालयवार कारण बतायें तथा कब तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार। (ख) पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित होते है। अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों को अद्यतन करने की सुविधा जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार। विभिन्न करणों तथा सेवानिवृत्त, प्रशिक्षण एवं अवकाश इत्यादि के फलस्वरूप उद्भूत रिक्तियों के विरूद्ध विद्यालय द्वारा अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की कार्यवाही सतत प्रक्रिया है।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
22. ( क्र. 183 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों में वनभूमि की अनुमति के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा क्या-क्या निर्णय लिये गये हैं तथा वनभूमि की अनुमति के संबंध में क्या-क्या प्रावधान हैं? (ख) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों में वनभूमि की अनुमति में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध करवाने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? (ग) रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़कें योजना के अंतर्गत स्वीकृत किन-किन सड़कों में वन व्यवधान है तथा वनभूमि की अनुमति प्राप्त करने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों में वनभूमि की अनुमति में वन विभाग द्वारा दिये गये, निर्देशों/ आपत्तियों का निराकरण हेतु प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्या-क्या निर्णय लिये गये?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू के भुगतान हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समान बजटरी प्रोविजन कराया जावे, उक्त सभी कारणों के आधार पर सड़कवार समीक्षा कर गुणदोष के आधार पर निर्णय कर कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जावे अन्यथा ऐसी स्थिति में कार्यों को निरस्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन विभाग अंतर्गत गैर वन कार्यों हेतु वन भूमि पर अनुमति प्राप्त करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम के तहत भारत सरकार से अनुमति लेने के प्रावधान है। (ख) वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन क्षेत्र में प्रस्तावित निर्माण कार्य में एक हैक्टर से अधिक वन भूमि होने पर प्रभावित होने वाली वन भूमि के समतुल्य सामान्य मद की राजस्व भूमि अथवा छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद की दुगनी राजस्व भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित किये जाने के निर्देश हैं। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रश्नांकित योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों में वन भूमि की अनुमति हेतु वन विभाग द्वारा ली गई आपत्तियों का निराकरण आवेदक कार्यालय द्वारा किया जाता है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शालाओं के उन्नयन हेतु
[स्कूल शिक्षा]
23. ( क्र. 194 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चांचौड़ा विधानसभा में इस वित्तीय वर्ष में कितनी शालाओं का उन्नयन किया गया? (ख) चांचौड़ा विधानसभा में शाला उन्नयन करने की आगामी योजना क्या है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा कोई शाला का उन्नयन नहीं किया गया है। (ख) शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।
राशि में गबन एवं फर्जी फर्मों को करोड़ों का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( क्र. 230 ) श्री
प्रदीप पटेल : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
कलेक्टर
रीवा के
द्वारा 01.04.2016 से 31.03.2020 के दौरान
पंचायती राज
संचालनालय से
ग्राम पंचायतों
को 14वें
वित्त की
राशि में
कराधान की
राशि में
आर्थिक गबन किये
जाने पर जांच
के आदेश जारी
कर जांच करवाई
गई थी? जारी
जांच के सभी
आदेशों एवं
जांच
रिपोर्टों की
एक-एक प्रति
उपलब्ध
करायें। (ख) 01.02.2022 तक
प्रश्नांश (क) में
वर्णित
जांचों में क्या-क्या
निष्कर्ष
जांचवार
सामने आया? जांचों
कि प्रश्न
तिथि तक
प्रकरणवार क्या
स्थिति है? कितनी-कितनी
राशि का
किस-किस सक्षम
कार्यालयों
ने आर्थिक
अनियमितता की? प्रकरणवार/कार्यालयवार/माहवार/
वर्षवार/राशिवार/अनियमिततावार
जानकारी
उपलब्ध
करायें। (ग) जनपद
पंचायत
हनुमना एवं
उसके अंतर्गत
आने वाली
ग्राम
पंचायतों ने 01.04.2018 से 31.12.2021 के
दौरान श्रुति
ट्रेडर्स एवं
परमसुख ट्रेडर्स
सहित अन्य
सभी भुगतानों
पर
कितनी-कितनी
राशि का
जी.एस.टी. का
भुगतान किया? प्रकरणवार/कार्यवार/माहवार/वर्षवार
जानकारी दें। (घ) राज्य
शासन आर्थिक
अनियमितता
करने वाले
दोषी किस नाम/पदनाम
के विरूद्ध कब
तक ई.ओ.डब्ल्यू.
में प्रकरण
पंजीबद्ध
करवायेगा? किस-किस
को तत्काल
प्रभाव से
निलंबित कर
राशि की वसूली
के आदेश जारी
करेगा? बिन्दुवार
विवरण दें।
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) जी
हाँ। जांच
कार्यवाही
प्रचलन में है, जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश
''क'' के संदर्भ
में प्रश्न
ही उपस्थित
नहीं होता है।
(ग) जनपद
पंचायत
हनुमना एवं
उसके अंतर्गत
आने वाली
ग्राम
पंचायतों का
जी.एस.टी.
रजिस्ट्रेशन
नहीं है। इस
कारण से
जी.एस.टी. का
भुगतान नहीं
किया गया है।
शेष प्रश्नांश
उपस्थित नहीं
होता है। (घ) जांच
प्रतिवेदन
प्राप्त
होने पर
नियमानुसार
कार्यवाही की
जावेगी।
नियमों के विपरीत ठेकों का आवंटन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
25. ( क्र. 231 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कुल कितनी मंडियॉं (अ), (ब), (स) एवं (द) की श्रेणी में है? जिलेवार, श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध करायें। किस-किस जिलों में (अ), (ब), (स) एवं (द) श्रेणी की मंडियां क्रियाशील हैं? कितनी मंडियाँ अक्रियाशील हैं? सूची दें। (ख) म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के द्वारा प्रदेश की सभी श्रेणी की क्रियाशील एवं अक्रियाशील मंडियों में 01.04.2018 से प्रश्नतिथि के दौरान मंडियों के संचालन, रख-रखाव, शौचालयों के संचालन एवं रख-रखाव सहित अन्य सभी कार्यों के लिये क्या ठेके के आदेश जारी किये? अगर हां तो जारी सभी आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित समयानुसार दिये गये ठेकों के आदेशों को राज्य शासन वैध मानता है कि अवैध? उक्त सभी ठेकों को किन-किन शर्तों/नियमों के तहत कितने वर्षों के लिये किस-किस नाम/पते को दिये गये? प्रत्येक ठेका आदेशों/नाम/पतों/शर्तों/नियमों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। (घ) क्या सभी मंडियों से ठेका देने के पहले लिखित सहमति लेना नियमानुसार अत्यावश्यक था? किस-किस से सहमति लिखित में ली गई? किस-किस से नहीं ली गई? सभी की सहमति/असहमति के पत्रों की एक-एक प्रति दें। क्या बोर्ड के पास अधिकार है कि बिना मंडियों की सहमति से ठेके आदेश जारी स्वयं कर सकता है? अगर हां तो अधिकारों के नियमों की एक प्रति दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र. में कुल 259 मंडियॉं हैं, जिनमें से “अ” श्रेणी की 39, “ब” श्रेणी की 42, “स” श्रेणी की 56 एवं “द” श्रेणी की 122 मंडियॉं है। जिलेवार, श्रेणीवार क्रियाशील व अक्रियाशील मंडियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। अपितु 168 मंडियों के शौचालय के संचालन एवं रख-रखाव कार्य के आदेश जारी किये गये हैं। कार्यादेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) प्रश्नांश 'ख' में उल्लेखित ठेके की कार्यवाही मंडी बोर्ड द्वारा निविदा आमंत्रित कर की गई हैं। निविदा शर्तें, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। उक्त ठेकों के आदेशों की वैद्यता के संबंध में शासन द्वारा उपरोक्त नस्ती प्राप्त कर परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा। (घ) उपलब्ध कार्यालयीन अभिलेखों अनुसार मंडियों के लिये ठेका देने से पहले लिखित सहमति लेने संबंधी नियम-निर्देश स्पष्ट नहीं हैं। शेष जानकारी मंडियों से एकत्रित की जा रही हैं।
बड़नगर आई.टी.आई. प्रशिक्षण संस्था के संबंध में
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
26. ( क्र. 240 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़नगर विधानसभा में संचालित आई.टी.आई. प्रशिक्षण संस्थान बड़नगर में कौन-कौन से ट्रेडों का प्रशिक्षण दिया जाता है? ट्रेडवार वर्षवार छात्र संख्या उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में उल्लेखित स्थान में वर्तमान समय में कितने विद्यार्थी किन-किन ट्रेडों में प्रशिक्षण ले रहे हैं तथा प्रशिक्षण देने हेतु कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद रिक्त हैं और कौन-कौन पदस्थ हैं? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) बड़नगर क्षेत्र कृषि प्रधान है इसमें कृषि से संबंधित कौन-कौन से ट्रेड संचालित होते हैं? (घ) आई.टी.आई. प्रशिक्षण प्राप्त कितने छात्रों को विगत 5 वर्षों में रोजगार प्राप्त हुआ? ट्रेडवार जानकारी उपलब्ध करावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) आई.टी.आई. बड़नगर में संचालित विद्युतकार, वेल्डर एवं फिटर व्यवसाय का उपयोग कृषि से संबंधित कार्यों में होता है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
शासकीय माध्यमिक एवं हाई स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 247 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन एवं हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किये जाने हेतु कोई नीति/नियम निर्धारित किये गये है? जानकारी देवें। (ख) यदि हाँ तो नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड सागर में संचालित शासकीय माध्यमिक शाला सड़ेरी, साईखेड़ा एवं विकासखण्ड राहतगढ़ में संचालित शासकीय माध्यमिक शाला देवरी, ढाना नरयावली को उन्नयन हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? (ग) क्या विकासखण्ड सागर अंतर्गत संचालित शासकीय हाई स्कूल पड़रिया, कर्रापुर, मकरोनिया एवं मेनपानी के उन्नयन हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? (घ) प्रश्नांश ''ख'' एवं ''ग'' में दर्शित शासकीय शालाओं के उन्नयन हेतु प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) वर्तमान में उन्नयन का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। (घ) प्रश्नांश ''ख'' एवं ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय हाई स्कूल में बाउंड्रीवाल निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
28. ( क्र. 249 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सागर अंतर्गत कितने शासकीय हाई स्कूल भवनों में बाउंड्रीवॉल स्थापित है? (ख) कितने शासकीय हाई स्कूल भवन जिनमें बाउंड्रीवॉल नहीं है उन शालाओं के विकासखंडवार जानकारी देवें। (ग) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड सागर एवं राहतगढ़ में संचालित शासकीय माध्यमिक शाला, शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शाला भवन जिनमें बाउंड्रीवॉल नहीं है की समस्त जानकारी देवें। (घ) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड सागर एवं राहतगढ़ की शासकीय शालाओं में बाउंड्रीवॉल निर्माण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ तो बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन जिले अंतर्गत 63 शासकीय हाई स्कूलों में बाउंड्रीवॉल स्थापित है। (ख) हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ग) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड सागर एवं राहतगढ़ में संचालित शासकीय माध्यमिक शालाओं में से 51 में बाउण्ड्रीवॉल नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। (घ) प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु वर्तमान में विभाग की कोई योजना नहीं है। अपितु ग्रामीण क्षेत्र स्थित शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण का कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बाउंड्रीवॉल का निर्माण कार्य बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर है। अतः समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
किसान मित्रों का मानदेय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
29. ( क्र. 256 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र में कितने किसान मित्र किन-किन ग्रामों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा शासन द्वारा इन्हें कितना मानदेय प्रतिमाह प्रदाय किया जाता है? वर्ष 2020-21 व 2021 -22 में किन-किन किसान मित्रों को कितना मानदेय प्रदान किया गया है? (ख) क्या किसान मित्रों का मानदेय विगत 1 वर्ष से नहीं दिया गया है? यदि हां तो क्यों नहीं दिया गया तथा कब तक दिया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल मंत्रालय के पत्र क्र/बी-6-4/2019/14-2, दिनांक 24.12.2020 एवं दिनांक 17.05.2021 के निर्देशानुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कृषक मित्रों का चयन नवीन स्तर से किया जाना है। वर्तमान में किसान मित्र का चयन नहीं होने से किसान मित्र अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। अत: मानदेय प्रदाय नहीं किया गया। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उद्भुत नहीं होता।
सरपंच एवं सचिवों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
30. ( क्र. 260 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों की अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही की प्रति जनपद पंचायतवार उपलब्ध करावें। (ग) सिवनी जिले के अंतर्गत किन-किन जनपद पंचायतों में सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी शिकायतें ग्राम पंचायतों से संबंधित संतोषप्रद जवाब दर्ज होने के बाद भी लंबित हैं? जनपद पंचायतवार, शिकायतवार जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों की अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक 89 शिकायतें प्राप्त हुई है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। जनपदवार की गई कार्यवाही की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।
मनरेगा के निर्माण कार्यों में अनियमितता की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
31. ( क्र. 261 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के विधानसभा क्षेत्र सिवनी के अंतर्गत 01 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना में कितने सामुदायिक मूलक निर्माण कार्य कितनी लागत से स्वीकृत किये गये हैं? सामुदायिक कार्य का नाम प्रश्न दिनांक तक व्यय राशि तथा किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कर सी.सी. जारी की गई है? उक्त निर्माण कार्यों की प्रश्न दिनांक तक भौतिक स्थिति क्या है? जनपद पंचायतवार, वर्षवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्नांश ''क'' के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बहुत ही खराब है? क्या निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टचार किया गया है? यदि नहीं तो 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्राम पंचायतों में अनियमितता संबंधी शिकायतें जिला स्तर पर प्राप्त हुई हैं? इन शिकायतों में प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जांचकर्ता कर्मचारी/अधिकारियों का नाम, पद तथा जांच में की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण दें। (ग) क्या जिला स्तर से मनरेगा योजना में डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन सीनियर डाटा मेनेजर द्वारा किया जाता है? यदि हां तो क्या पंचायत चुनाव में आचार संहिता लग जाने के पश्चात किन जनपद पचायतों का हस्ताक्षर सत्यापन किया गया? जनपद पंचायतवार जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सिवनी जिले के विधानसभा क्षेत्र सिवनी के अंतर्गत 01 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना से 2283 सामुदायिक कार्य राशि रू. 10801.17 लाख से स्वीकृत किये गये है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '2' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
शालाओं के उन्नयन एवं अतिरिक्त कक्ष एवं बाउंड्रीवॉल निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
32. ( क्र. 264 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूल संस्था भवनों के लिये अतिरिक्त कक्ष एवं बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माध्यमिक शाला से हाई स्कूल कक्षा तक उन्नयन बावत एवं हाई स्कूल से हायर सेकेण्ड्री स्तर तक संस्था के उन्नयन तक कितने प्रस्ताव प्रस्तावित हैं की जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के क्रम में प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये पत्रों के क्रम में कार्यवाही की गई? यदि हाँ तो कार्यवाही से अवगत करावे। कब तक बाउंड्रीवॉल, अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्यों सहित संस्थाओं के उन्नयन पर कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिये अतिरिक्त कक्ष के प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जा रही है एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) द्वारा कराये जाने के निर्देश है। विभाग अंतर्गत संचालित शास.हाई/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति अनुसार किया जाता है, तद्नुसार ही कार्यवाही की जाती है। (ख) वर्तमान में विभाग स्तर पर शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। (ग) हाई/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के संबंध में जानकारी उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' अनुसार है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के संबंध में जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
बैतूल में खेत किसान सुदूर सड़कों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
33. ( क्र. 266 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बैतूल के बैतूल विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक जनपदों में कितनी पंचायतों में मनरेगा से खेत सुदूर सड़कें स्वीकृत की गई है? स्वीकृत राशि सहित कार्य ऐजेंसीवार कुल लंबाई की जानकारी उपलब्ध करायी जावे। मनरेगा योजना अन्तर्गत सुदूर सड़क स्वीकृति के शासन के क्या निर्देश हैं, निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करायी जावे। (ख) उक्त स्वीकृत सड़कों में कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, कितनी सड़कों का निर्माण अधूरा है? अधूरी सड़कों का निर्माण कब तक पूर्ण होगा? (ग) उक्त निर्मित कितनी सड़कों का भुगतान पूर्ण हो चुका है, कितनी सड़कों का भुगतान अभी शेष है, कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? निर्माण एवं भुगतान न होने के लिए कौन-कौन दोषी है? (घ) क्या वर्ष 2021-22 में नवीन खेत/सुदूर सड़कें स्वीकृत की गई हैं? अगर की गई है कौन सी कितनी सड़कें स्वीकृत की गई है? जनपद पंचायतवार जानकारी प्रदान करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) बैतूल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायत बैतूल/आठनेर की 13 ग्राम पंचायतों में 13 सुदूर सड़कें एवं 02 खेत सड़क कुल 15 सड़कें कुल लंबाई 15.85 कि.मी. स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि सहित एजेंसीवार कुल लंबाई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। विभाग के पत्र क्र. 9581/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2013 भोपाल दिनांक 17.12.2013 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रेवल सड़कों के निर्माण (ग्राम एवं मजरे टोले जो PMGSY/CMGSY में शामिल नहीं है) हेतु ''सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) 5 सड़कों का निर्माण कार्य भौतिक रूप से पूर्ण हो चुका है 09 सड़कों का कार्य प्रगतिरत है। 01 कार्य अप्रारंभ है। योजना मांग आधारित होने से, इच्छुक जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा मजदूरी व सामग्री मद, की राशि के सतत प्रवाह होने पर कार्यों को पूर्ण कराये जाने की संभावित तिथि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 में दी गयी है। (ग) 3 सड़कों का पूर्ण भुगतान हो चुका है। 2 सड़कों का सामग्री भुगतान शेष है, मजदूरी भुगतान की राशि श्रमिकों के बैंक खाते में एफ.टी.ओ. के माध्यम से अंतरित की जाती है। सामग्री मद में राशि की उपलब्धता होने पर भुगतान करा दिया जायेगा। योजना मांग आधारित होने से कार्यों का पूर्ण होना जॉबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा काम की मांग तथा योजना में मजदूरी व सामग्री मद में राशि के सतत प्रवाह पर निर्भर होने से कार्यों के निर्माण व भुगतान हेतु किसी को उत्तरदायी नहीं माना गया है। (घ) वर्ष 2019-20 में 5 नवीन सुदूर सड़क एवं 02 खेत सड़क कुल 07 सड़कें स्वीकृत की गयी, जिनमें से 05 सड़कें जनपद पंचायत बैतूल में एवं 02 सड़कें जनपद पंचायत आठनेर में स्वीकृत की गयी है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है।
फसल बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
34. ( क्र. 269 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के घाटीगॉंव तहसील के ग्राम बन्हेरी में क्या ओलावृष्टि प्रभावित ग्राम बन्हेरी में कितने किसान अलग-अलग बैंकों के के.सी.सी. धारक है? क्या उनका फसल बीमा की राशि हर साल काटी जाती रही है? वर्ष 2021 से फरवरी 2022 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) उक्त समय अवधि में ग्राम बन्हेरी के किसानों का फसल बीमा की राशि बैंकों द्वारा नहीं काटे जाने, जमा न कराये जाने का क्या कारण रहा? तथ्यों सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) क्या किसानों की फसल बीमा की राशि बैंकों द्वारा ही काटे जाने पर ओलावृष्टि में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं हो पा रही है? इसके लिये कौन दोषी है? क्या शासन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कर किसानों को क्षतिपूर्ति की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) ग्वालियर जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, ग्वालियर से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था करई के ग्राम बन्हेरी में 55 कृषक तथा पंजाब नेशनल बैंक शाखा पाटई में 62 कृषक के.सी.सी. धारक हैं। वर्ष 2021 से फरवरी 2022 में पंजाब नेशनल बैंक शाखा पाटई में 1 किसान का फसल बीमा काटा गया था तथा प्राथमिक साख सहकारी संस्था करई से संबंधित कृषकों की कोई बीमा प्रीमियम राशि नहीं काटी गई। (ख) उक्त समयावधि में ग्राम बन्हेरी के किसानों के के.सी.सी. खाते कालातीत होने से फसल बीमा की प्रीमियम राशि नहीं काटी गई। उक्त समयावधि में पंजाब नेशनल बैंक शाखा पाटई द्वारा 01 किसान का फसल बीमा किया गया है तथा 01 किसान फसल बीमा हेतु इच्छुक नहीं होने से प्रीमियम नहीं काटा गया। (ग) जी नहीं। के.सी.सी. खाते कालातीत होने की स्थिति में कोई भी कृषक अपनी फसल का अऋणी कृषक के रूप में फसल बीमा करा सकता है। फसल बीमा न कराये जाने हेतु कोई दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अंकेक्षण हेतु एजेंसी को भुगतान की गई राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 272 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के अंकेक्षण (ऑडिट) करने हेतु किसी निजी संस्था/फर्म को एजेंसी बनाया गया है? (ख) यदि हां तो वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले में किस संस्था/फर्म को एजेंसी बनाया गया है? उक्त संस्था/फर्म का नाम, कार्यादेश की प्रति एवं कितनी–कितनी राशि कब-कब एजेंसी को भुगतान की गई है? (ग) क्या एजेंसी द्वारा किये गये अंकेक्षण (ऑडिट) रिपोर्ट में ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा व्यय की गई राशि के दस्तावेज/लेजर एवं केस बुक उपलब्ध नहीं करने की बात की गई है? (घ) यदि हां तो संबंधित संस्था/फर्म के विरूध्द क्या कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के अंकेक्षण (ऑडिट) करने हेतु निजी संस्था/फर्म को एजेंसी बनाया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, एजेंसी द्वारा किये अंकेक्षण (ऑडिट) रिपोर्ट में ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा व्यय की गई राशि के दस्तावेज/लेजर एवं कैस बुक उपलब्ध नहीं करने की बात आंशिक रूप से की गई है। (घ) संबंधित संस्था/फर्म के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।
डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
36. ( क्र. 276 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में सत्र 2021-22 में जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश द्वारा कितने डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स की नियुक्ति की गयी है? क्या इस नियुक्ति के लिए शासन द्वारा कोई निर्देश दिये गये थे? (ख) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिए कोई ऑनलाइन अथवा ऑफ लाइन विज्ञप्ति जारी की गयी थी? कितने आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्राप्त हुए? उनकी जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या ऑपरेटरों को वरीयता के आधार पर नियुक्त किया गया? अगर नियुक्ति की गयी तो किन-किन विद्यालयों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखे गये?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। संचालनालय द्वारा निर्देश जारी किये गए हैं। (ख) कार्यवाही आउटसोर्स एजेंसी द्वारा की गई है। इसलिए विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त किये जाने का प्रश्न ही नहीं है। (ग) कार्यवाई आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से की गयी है। एजेंसी द्वारा उपलब्ध करवाये गये 49 ऑपरेटरों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
बीज एवं फार्म विकास निगम के प्रक्षेत्रों हेतु राशि आवंटित
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
37. ( क्र. 277 ) श्री राकेश गिरि : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में क्षेत्रीय कार्यालयवार कुल कितने प्रक्षेत्र हैं, नाम सहित संख्या बतायें। सर्वाधिक लाभ-हानि वाले 3-3 प्रक्षेत्र एवं प्रक्षेत्र प्रबंधक का नाम सहित लाभ-हानि की राशि वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की जानकारी बतायें। (ख) क्षेत्रीय कार्यालय सागर अंतर्गत सभी प्रक्षेत्रों की उत्पादन से आय, उत्पादन मद अनुसार व्यय, समस्त मद अनुसार व्यय, उत्पादन मद अनुसार लाभ-हानि, समस्त मद अनुसार लाभ-हानि की जानकारी प्रक्षेत्रवार वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक की बतायें। सभी प्रक्षेत्रों पर बोया गया रकबा, प्राप्त उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन, उत्पादन से आय तथा प्रति हेक्टेयर आय क्या रही? प्रक्षेत्रवार, फसलवार रबी वर्ष 2020-21 की जानकारी देवें। (ग) क्षेत्रीय कार्यालय सागर अंतर्गत वर्ष 2019-20 व 2020-21 में उत्पादन एवं लाभ की दृष्टि से प्रक्षेत्र कुण्डेश्वर की भागीदारी क्या रही? प्रक्षेत्र को कुल कितनी राशि उपलब्ध नहीं कराई गई? मदवार विवरण बतायें जिससे भुगतान प्रभावित हुये? क्या प्रक्षेत्र हानि में था? क्या प्रक्षेत्र का उत्पादन कम था? यदि नहीं तो राशि प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई? विवरण सहित बतायें। राशि उपलब्ध नहीं कराने के लिये कौन दोषी है? पद नाम सहित बतायें एवं दोषियों पर कार्यवाही कर उक्त राशि कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में सम्भाग स्तर पर कुल 07 क्षेत्रीय कार्यालय संधारित है जिनके अन्तर्गत कुल 42 प्रक्षेत्र हैं। निगम के सर्वाधिक लाभ एवं हानि वाले वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि में 03-03 प्रक्षेत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। (ख) क्षेत्रीय कार्यालय सागर के अन्तर्गत 07 प्रक्षेत्रों के उत्पादन से आय मद अनुसार व्यय एवं व्यय के अनुसार 2019-20 से 2020-21 की अवधि में लाभ-हानि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। (ग) क्षेत्रीय कार्यालय, सागर के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 व 2020-21 में उत्पादन एवं लाभ की दृष्टि से प्रक्षेत्र कुण्डेश्वर की भागीदारी लाभ में रही है। वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 25,99,412/- एवं वर्ष 2020-21 में 18,62,471/- रूपये के लाभ में रहा है। वर्ष 2019-20 में प्रक्षेत्र कुण्डेश्वर ने राशि रूपये 33,84,290/- की मांग की गई थी, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 34,79,704/- प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 27,36,306/- की मांग की गई थी, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 30,26,154/- भुगतान की गई। प्रक्षेत्र कुण्डेश्वर को उपरोक्त राशि नार्म्स के अनुसार प्रदाय की गई है। राशि कम उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
खेल गतिविधियां एवं नये खेल मैदान निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
38. ( क्र. 279 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खेल विभाग द्वारा युवाओं के खेल गतिविधियों एवं नये खेल मैदान निर्माण आदि के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की गई है? (ख) क्या शासन द्वारा मण्डला जिले में खेल गतिविधियों के लिए कोई आवंटन का प्रावधान किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) मण्डला जिले के निवास विकासखण्ड में खेल समन्वयक का पद रिक्त है जिससे खेल गतिविधियों का संचालन नहीं हो पा रहा है, उक्त पद की पूर्ति कब तक की जावेगी? (घ) विगत 5-6 वर्षों से जिला स्तर पर ओपन खेल एवं अंतरशालेय खेल प्रतियोगिता नहीं हो रहे हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले खेल प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिल पा रहा है। उक्त विषय को संज्ञान में लिया जावेगा एवं निर्धारित खेल कैलेण्डर जारी किया जावेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग द्वारा युवाओं के लिये संचालित खेल गतिविधियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। वृहद स्टेडियम, मिनी स्टेडियम एवं खेल मैदान निर्माण हेतु विभागीय पत्र क्रमांक-693/30/2017/नौ दिनांक 24/03/2017 द्वारा नीति निर्धारित की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जी हां। मंडला जिले में खेल गतिविधियों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में खेल गतिविधियों के लिए आवंटन संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) पदपूर्ति एक निरन्तर प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। कोविड-19 (कोरोना संक्रमण) के कारण वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में कुछ माहों में खेल गतिविधियां नहीं हुई है, शेष अवधि में विभाग द्वारा नियमित खेल गतिविधियां संचालित की गई है।
यूरिया विक्रेता/क्रेता की सूची उपलब्ध कराए जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
39. ( क्र. 303 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले की पिछले 3 वर्षों में टॉप 10 यूरिया विक्रेता/ क्रेता की सूची एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) बड़वानी जिले में अप्रैल 2020 से अभी तक कितने यूरिया, DAP, SSP और मिक्स उर्वरकों एवं बीज के सेंपल लिए गए? कितने पास हुए एवं कितने फेल हुए एवं फेल हुए सेंपल पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) पिछले पांच वर्ष में गुणवत्ता निरीक्षण में 5% से कम मात्रा के SSP के मामले पाए गए उनकी कंपनी अनुसार बड़वानी जिले की सूची प्रदान करें एवं कार्यवाही का विवरण देवें। (घ) बड़वानी जिले की Prom (प्रोम) खाद बिक्री की मात्रा, निर्माता का नाम बतावें। गुणवत्ता नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग के क्या नियम हैं? पिछले 5 वर्ष में कितनी गुणवत्ता की जांच हुई? यदि नहीं तो क्यों?
किसान
कल्याण
मंत्री ( श्री
कमल पटेल ) : (क)
जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र-1
अनुसार है। (ख)
जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र-2
अनुसार है। (ग) बड़वानी
जिले में
पिछले पांच
वर्ष में
गुणवत्ता
निरीक्षण में 5% से कम
मात्रा के SSP के
मामले नहीं
पाये गये। अत:
शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (घ)
बड़वानी
जिले में
प्रोम
कार्बनिक
उर्वरक विक्रय
की मात्रा तथा
विनिर्माताओं
की जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र-3
अनुसार है। उर्वरक
(नियंत्रण)
आदेश 1985
के खण्ड-28 में
प्रदत्त
शक्तियों के
तहत उर्वरक
निरीक्षकों
द्वारा
गुणवत्ता
नियंत्रण आदि
कार्य
संपादित किये
जाते हैं।
पिछले 5
वर्षों में
प्रोम
कार्बनिक
उर्वरक के 4 नमूने लिए
गये, अत:
शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
परिशिष्ट
- "तैंतालीस"
जय किसान फसल ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
40. ( क्र. 304 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत बड़वानी जिले के कितने किसानों को कर्ज माफी हेतु चुना गया? कितनी राशि माफ की जानी थी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या सभी किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कितने किसान एवं कितनी राशि शेष है? (ग) क्या शासन उक्त योजना को बंद कर रही है? यदि हां, तो बड़वानी जिले के जिन किसानों का ऋण माफ हुआ एवं जिनका ऋण माफ नहीं हुआ उन पर क्या नीति अपनाएगी? (घ) प्रश्नांश (ग) नहीं है तो शेष किसानों का ऋण कब तक माफ किया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सरकारी स्कूलों को सर्व-सुविधा युक्त बनाया जाना
[स्कूल शिक्षा]
41. ( क्र. 323 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारतीय गणराज्य के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिनांक 26 जनवरी 2022 को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया था, जिसका वाचन सभी जिला मुख्यालयों में किया गया था? (ख) यदि हां तो क्या उक्त गणतंत्र दिवस संदेश में यह उल्लेख किया गया था कि इस वित्तीय वर्ष में 360 विद्यालयों को सी.एम. राईज स्कूल के रूप में सर्वसुविधा संपन्न बनाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। ये विद्यालय न केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश के समक्ष आदर्श विद्यालयों के रूप में स्थापित किए जायेंगे। (ग) यदि हां तो उक्त विद्यालयों को सर्व-सुविधा संपन्न बनाने के लिए विषयवार शिक्षकों की पूर्ति कहां से और कैसे की जायेगी? जिन स्कूलों के शिक्षकों को सी.एम. राईज स्कूलों में पदस्थ किया जायेगा, उन स्कूलों में शिक्षकों की कमी कैसे पूरी होगी? (घ) क्या उत्कृष्ट विद्यालयों को सी.एम. राईज स्कूल में बदला जा रहा है? ऐसे में इन उत्कृष्ट स्कूलों की स्थिति क्या होगी? (ड.) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में सी.एम. राईज स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या है और पूर्व से संचालित सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है एवं ये स्कूल अभावग्रस्त है, इनको सर्व सुविधा संपन्न बनाने की दिशा में सरकार गंभीर क्यों नहीं है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। जी हां। (ख) जी हां। (ग) वर्तमान में शासकीय शाला में पदस्थ शिक्षकों में से लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट क्रम के अनुसार। रिक्त पदों की पूर्ति शिक्षकों की नई भर्ती, पदोन्नति अथवा अतिथि शिक्षकों के माध्यम से की जाती है। (घ) जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालयों को सी.एम. राइज योजना में चयनित नहीं किया जा रहा है। विकासखण्ड स्तर के पर्याप्त अधोसंरचना विस्तार एवं छात्र संख्या वाले उत्कृष्ट विद्यालयों को सी.एम. राइज योजना में सम्मिलित किया गया है, जिससे इन स्कूलों में और बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध करायी जाएगी एवं शैक्षणिक व सह-शैक्षणिक क्रियाकलापों में वृद्धि होगी। (ड.) सी.एम. राइज स्कूल खोलने के मुख्य उद्देश्य संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सी.एम. राइज योजनान्तर्गत नवीन स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, बल्कि पूर्व से संचालित स्कूलों को ही सी.एम. राइज योजना में सम्मिलित कर बेहतर बनाया जा रहा है। इस हेतु प्रथम चरण में 360 स्कूल स्वीकृत किए जा चुके हैं, द्वितीय चरण में 8840 स्कूलों को सी.एम. राइज योजना में स्वीकृत करने का लक्ष्य है। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उनमें अतिथि शिक्षकों को रखने की व्यवस्था पूर्ववत है। अभावग्रस्त स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं हेतु समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान यथावत रहने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमेप) में भर्ती में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
42. ( क्र. 326 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमेप) के माध्यम से 1141 विभिन्न पदों के दिनांक 15-11-2021 से दिनांक 30-11-2021 तक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन बुलाए गये थे? (ख) यदि हां तो किन-किन पदों के लिए कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए? विवरण दें। (ग) क्या चयन में पारदर्शिता हेतु कट ऑफ जारी किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? क्या उक्त उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर सूची बनाकर साक्षात्कार लिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) उक्त उम्मीदवारों का चयन किस प्रक्रिया से किया गया? क्या चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद किया जाकर पात्र/योग्य उम्मीदवारों का चयन न कर अपात्रों का चयन किया गया है? यदि हां तो क्या इसकी जांच कराई जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। इसके लिये Mponline के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन बुलाये गये थे। (ख) प्रत्येक पदवार प्राप्त आवेदनों के विवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार हैं। (ग) जी हाँ। आवेदकों की मेरिट आधार पर कट ऑफ जारी किया गया है। तथा Mponline पोर्टल पर कट ऑफ सूची अपलोड की गई है तथा इसी सूची आधार पर साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाया गया है एवं इससे संबंधित नोटीफिकेशन भी Mponline पोर्टल पर अपलोड किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) Mponline पोर्टल पर चयन प्रक्रिया हेतु Post Wise Marking Matrix भी अपलोड की गई थी। जिसके आधार पर Mponline द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की गई। जिसको 1:10 अनुपात में Shortlisted आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया हैं जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती में अनियमितताएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
43. ( क्र. 327 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत मेहरा बुजुर्ग विकासखण्ड लहार जिला भिण्ड में ग्राम रोजगार सहायक श्रीमती विनीता शर्मा की फर्जी नियुक्ति होने से सेवा समाप्त की गई है? यदि हां तो चयन समिति में कौन-कौन से अधिकारी थे? चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम व पद बताएं? (ख) उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में रोजगार ग्राम सहायक के पद पर नियुक्ति में अनियमितता बरतने वाले चयन समिति में शामिल अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार जिला भिण्ड को किन-किन व्यक्तियों के द्वारा श्रीमती विनीता शर्मा के विरूद्ध धोखाधड़ी कर शासकीय सेवा प्राप्त करने एवं उनसे वेतन वसूल किये जाने के संबंध में शिकायत की गई एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या फर्जी दस्तावेज के आधार पर ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति पाने वाले संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर उनसे वेतन की वसूली की जाएगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हां। ग्राम पंचायत मेहरा बुजुर्ग की ग्राम रोजगार चयन समिति में (1) श्री आर.एस. परिहार, तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री, (2) श्री आर.के. श्रीवास्तव, तत्कालीन अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, (3) श्री बी.एस. भदौरिया, तत्कालीन विकास विस्तार अधिकारी, (4) एन.एस. रघुवंशी, पंचायत निरीक्षक, (5) ओ.पी. बिरबईया, सहायक लेखाधिकारी, (6) सुरेश शर्मा, तत्कालीन लेखापाल थे। चयन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार श्री बी.बी. अग्निहोत्री (डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुभाग लहार) (रा.प्र.से.) थे। (ख) चयन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार श्री बी.बी. अग्निहोत्री (डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुभाग लहार) (रा.प्र.से.) के विरूद्ध कार्यालय जिला पंचायत भिण्ड के पत्र क्र. 884 दिनांक 28.01.2022 से इनके विरूद्ध जिला स्तर से वैधानिक कार्यवाही का प्रस्ताव तैयार कर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार जिला भिण्ड को श्री दीपक शर्मा निवासी ग्राम मेहरा बुजुर्ग की शिकायत की गयी जिस पर जांच उपरांत श्रीमति विनीता शर्मा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मेहरा बुजुर्ग की नियुक्ति नियम विरूद्ध पायी गयी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) न्यायालय आयुक्त चंबल संभाग के स्थगन आदेश क्र./0204/अपील/2021-22/5542 दिनांक 03.11.2021 से कलेक्टर जिला भिण्ड के न्यायालयीन आदेश प्रकरण क्र. 0001/2021-22/अ-89 (23) दिनांक 28.09.2021 का क्रियान्वयन एवं प्रभाव को अन्य आदेश तक स्थगित किया गया है। वर्तमान में प्रकरण न्यायालय आयुक्त चंबल संभाग मुरैना में विचाराधीन है।
उत्कृष्ट विद्यालयों का भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 329 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में उत्कृष्ट विद्यालय कितने हैं? इन विद्यालयों को खोलने का उद्देश्य क्या था? (ख) चम्बल संभाग के अन्तर्गत किन-किन उत्कृष्ट विद्यालयों के पास खुद की बिल्डिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? इनकी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाये जाने के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? कितने विद्यालयों के स्वयं के भवन हैं, कितने किराये के भवन में संचालित हैं और कितने भवनविहीन है? जिलेवार सूची दें। (ग) उक्त किन-किन उत्कृष्ट विद्यालयों में किस-किस विषय के शिक्षकों की कमी है तथा किन-किन विद्यालयों में टायलेट एवं विद्युत की व्यवस्था नहीं है? (घ) क्या उत्कृष्ट विद्यालयों को सी.एम. राईज स्कूल में तब्दील किये जाने की कोई योजना है? यदि हां तो कारणों सहित स्पष्ट करें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश में विभाग अंतर्गत 236 उत्कृष्ट विद्यालय है। इन विद्यालयों की स्थापना प्रतिभावान विद्यार्थियों हेतु गुणवत्ता पूर्ण एवं कौशलयुक्त शिक्षा अच्छी अधोसरंचना के साथ प्रदान करने के उद्देशय से की गई है। (ख) प्रश्नाधीन संभाग अन्तर्गत सभी उत्कृष्ट विद्यालयों के पास स्वयं का भवन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उत्तर के पूर्वांश के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उत्तरांश (ख) के पूर्वांश के प्रकाश में उद्भूत नहीं होता। (घ) जी नहीं। चूंकि पर्याप्त भूमि उपलब्धता वाले विद्यालयों को सी.एम.राईज स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है, अतः ऐसी स्थिति में विकासखण्ड मुख्यालय के कुछ उत्कृष्ट विद्यालयों को सी.एम. राइज स्कूल के रूप में चयनित किया गया है।
15वें वित्त आयोग की राशि के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
45. ( क्र. 330 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ की जनपद पंचायत ब्यावरा में वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त आयोग की राशि शासन द्वारा कब जारी की गई थी? दिनांक सहित बतावें व वर्ष 2021-22 में कुल कितनी राशि शासन द्वारा दी गई? (ख) 15वें वित्त आयोग की राशि वर्ष 2021-22 में जनपद पंचायत ब्यावरा अन्तर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों को दी गई? सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (ग) कण्डिका (क) अनुसार 15वें वित्त आयोग की राशि जनपद कार्यालय ब्यावरा को प्राप्त होने के बाद राशि समय पर क्यों जारी नहीं की गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (घ) क्या समस्त राशि का उपयोग कर लिया गया है? यदि हां तो किन-किन कार्यों में और यदि नहीं तो क्या कारण रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? उक्त राशि का उपयोग कर कार्य कब तक पूर्ण किया जाना है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वर्ष 2021-22 में जनपद पंचायत ब्यावरा को 15वें वित्त आयोग अंतर्गत राशि रू.25,00,596/- दिनांक 13.05.2021 एवं राशि रू. 37,48,932/- दिनांक 09.09.2021, कुल राशि रू.62,49,528/- प्राप्त हुई। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ब्लॉक विकास योजना (बी.पी.डी.पी.) अनुसार स्वीकृत कार्यों की नस्तियां एजेंसियों से समय पर प्राप्त न होने से राशि समय पर जारी नहीं की जा सकी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। ब्लाक विकास योजना (बी.पी.डी.पी.) राशि रू. 1.25 करोड़ की तैयार की गई थी, जिसके विरूद्ध शासन से मात्र किश्तों में राशि रू. 62,49,528/- प्राप्त हुई है। स्वीकृत कार्यों की राशि एजेंसियों को कार्यों की प्रगति के आधार पर किश्तों में प्रदाय की जाती है। एजेंसियों के द्वारा जैसे-जैसे कार्य किया जाता है उनकी मांग अनुसार एवं मूल्यांकन के आधार पर राशि का वितरण किया जाता है।
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
46. ( क्र. 336 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों की कृषि भूमि के मिट्टी परीक्षण के लिए किस स्थान पर प्रयोगशाला है? (ख) 1 जनवरी 21 से प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र के कितने किसानों के खेत में जाकर कृषि विभाग द्वारा मिट्टी के नमूने लिए गये? (ग) उपरोक्त में से कितने नमूनों का परीक्षण कर संबंधित किसान को परामर्श दिया गया? (घ) क्या उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाये गये हैं? यदि हाँ तो कितने किसानों को इसका लाभ मिल रहा है? सूची उपलब्ध करवायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ब्यावरा में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। ब्यावरा क्षेत्र के कृषकों के मृदा नमूनों का वर्तमान राजगढ़ जिला स्तर पर स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण कराया जा रहा है। (ख) ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 01 जनवरी 2021 से प्रश्नांकित अवधि तक 897 मृदा नमूने किसानों के खेत से विभागीय अमले द्वारा लिये गये हैं। (ग) 897 मृदा नमूनों का मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण कराया जाकर मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों के स्तर के आधार पर स्वाइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से उर्वरकों की अनुशंसाएं/परामर्श कृषकों को उपलब्ध कराया गया हैं। (घ) जी हां। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में 897 स्वाइल हेल्थकार्ड कृषकों को वितरित किये जाकर लाभान्वित कराया गया हैं। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में 01 जनवरी 2021 से प्रश्नांकित अवधि तक किसानों को वितरित स्वाइल हेल्थ कार्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
किसानों के लिए विभाग की योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
47. ( क्र. 344 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुदान योजना के तहत छोटे किसानों को 25 हॉर्सपावर की डी.पी. वाले ट्रांसफार्मर फ्री में उपलब्ध कराने की कोई योजना वर्तमान में संचालित है? क्या विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना प्रस्तावित है? (ख) एक बीघा की खेती में कितने बोरी खाद की खपत होती है? कितने बोरी खाद उपलब्ध कराने का प्रावधान है? क्या विभाग द्वारा आदिमजाति सहकारी समितियों के माध्यम से एक बीघा की खेती में खपत होने वाले खाद के अनुपात में किसानों को खाद उपलब्ध कराने की कोई योजना प्रस्तावित है? (ग) धार जिले में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक नकली खाद-बीज-कीटनाशकों से संबंधित कितनी शिकायतें एवं अनियमितताएं विभाग को प्राप्त हुईं? उक्त शिकायतों की जांच के लिए विभागीय उड़नदस्तों ने कब-कब, कहां-कहां निरीक्षण किया? निरीक्षण के दौरान कितने प्रकरण दर्ज किए गए? (घ) धार जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों से प्रीमियम राशि वसूलने के बावजूद भी फसल खराब होने पर वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में अधिकतर किसानों की बीमा राशि क्यों स्वीकृत नहीं की गयी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। (ख) फसलों के प्रकार, सिंचाई सुविधा, मौसम की स्थिति अनुसार किसानों द्वारा अलग-अलग मात्रा में उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। भूमि सीमा के आधार पर उर्वरक उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। आदिमजाति सहकारी समितियों के माध्यम से भूमि के अनुपात में उर्वरक उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) धार जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के तहत पात्र कृषकों को वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में बीमा दावों का भुगतान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्रामीणों के लिए आवास योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
48. ( क्र. 345 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन को यह जानकारी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले 50 फीसदी से ज्यादा पात्र परिवारों को विगत तीन-चार वर्षों से आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है? यदि हां तो ब्यौरा-सहित कारण बताएं? (ख) वास्तविक रुप से सुपात्र परिवारों को आवासों के आवंटन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? प्रति-सहित बताएं। (ग) सतपुड़ा टाइगर रिजर्व समेत विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी योजनाओं से विस्थापित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किए जाने का प्रति-सहित कारण बताएं? (घ) क्या शासन को यह जानकारी है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2011 के कई लाभार्थियों को ऋण की 50% सब्सिडी नहीं दी गई और कई लाभार्थियों से 15 वर्ष की अवधि पूरा किए बिना ही ऋण वसूली के लिए उनके घरों में बैंकों द्वारा ताला लगा दिया गया है? क्या मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के गरीबों के समस्याओं के समाधान के लिए शासन द्वारा कोई पहल की जा रही है? क्या उक्त योजना के गरीबों का ऋण माफ करने का कोई कार्यक्रम है? प्रति-सहित बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 की सूची अनुसार सभी पात्र परिवारों को आवास योजना-ग्रामीण का लाभ दिया गया। (ख) शेष पात्र परिवारों को आगामी वर्षों में लाभ देने हेतु भारत सरकार द्वारा आवास प्लस की सूची बनाई गयी है, जिसमें भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) सतपुड़ा टाईगर रिजर्व से विस्थापित परिवारों को शासन के निर्देशानुसार (वन विभाग पत्र क्रमांक एफ 3-8/07/10-2/2129 दिनांक 30.10.2008) विकल्प 1 एवं 2 में लाभांवित किया जा चुका है। सरकारी/गैरसरकारी योजना से विस्थापित परिवारों के लिए शासन निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है। (घ) जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं।
छात्रों की दर्ज संख्या में कमी
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 374 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) होशंगाबाद जिले में वर्ष 2010-2011 में श्रेणी कितने शासकीय/अशासकीय विद्यालय थे? इन श्रेणीवार कुल विद्यालयों की संख्या, छात्र संख्या की जानकारी देते हुए बतावें कि इनमें प्राथमिक (पहली से पांचवीं तक) विद्यालयों में, कितने हाई स्कूल एवं कितने हायर सेकेण्ड्री के छात्र थे? (ख) होशंगाबाद जिले में वर्ष 2020-2021 में श्रेणी कितने शासकीय/अशासकीय विद्यालय थे? इन श्रेणीवार कुल विद्यालयों की संख्या, छात्र संख्या की जानकारी देते हुए बतावें कि इनमें प्राथमिक (पहली से पांचवीं तक) विद्यालयों में, कितने हाई स्कूल एवं कितने हायर सेकेण्ड्री के छात्र थे? (ग) वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक वर्षवार कितने छात्रों को शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) के तहत प्रवेश दिया गया था? (घ) क्या यह सच है कि 2010 से 2020 तक होशंगाबाद जिले में जनसंख्या वृद्धि एवं शासकीय शालाओं की संख्या में वृद्धि के बाद भी छात्रों की संख्या में कमी आई है यदि हां तो इसका क्या कारण है? (ड.) प्रदेश के शासकीय शालाओं में 2010 एवं 2020 में छात्रों की संख्या कितनी थी? 2010 की तुलना में 2020 में शासकीय शालाओं में छात्रों की संख्या में कितनी कमी आई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'स' अनुसार। (घ) शासकीय विद्यालयों में नामांकन में कमी के प्रमुख कारण समग्र आई.डी. के आधार पर छात्रों की मेपिंग, आर.टी.ई. के प्रावधान अनुसार निजी शालाओं में छात्रों के प्रवेश के साथ-साथ 0 से 6 आयु वर्ग में कमी होना है। माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12) कमी न होकर वृद्धि दर्ज की गई है। (ड.) प्रदेश के हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी कक्षा 9 से 12 तक शासकीय शालाओं में वर्ष 2010-11 में छात्रों की संख्या 17.01 लाख थी। वर्ष 2020-21 में छात्रों की संख्या 22.44 लाख है। अत: कमी न होकर वृद्धि दर्ज की गई है।
ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
50. ( क्र. 386 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सीधी की ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायकों से कौन-कौन से कार्य विभागीय अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा लिया जाता है? (ख) जिला सीधी में किस-किस योजना विभाग का कार्य करने हेतु इन्हें कितना-कितना मानदेय दिया जाता है, पृथक-पृथक बतायें। किस-किस योजना विभाग का कार्य नि:शुल्क लिया जाता है, पृथक-पृथक बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सीधी जिले की ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायकों को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान कार्ड, एम राशन मित्र, समग्र डेटा अद्यतीकरण, पेंशन सत्यापन एवं जन्म-म़ृत्यु पंजीयन के कार्य लिये जाते हैं। (ख) ग्राम रोजगार सहायकों को राशि रूपये 9,000/- प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। वर्तमान में जनवरी 2021 के बाद से संपूर्ण मानदेय राशि नरेगा योजना से भुगतान की जा रही है।
महिला स्व-सहायता समूहों का सूक्ष्म बीमा कराये जाने की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
51. ( क्र. 387 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माह मई 2017 से प्रश्न दिनांक तक आजीविका मिशन से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों का सूक्ष्म बीमा कराया गया? (ख) यदि हां तो आजीविका मिशन द्वारा विभिन्न जिलों में सूक्ष्म बीमा किस योजना के माध्यम से कराया गया? क्या उक्त योजना केबिनेट/मंत्री मण्डल से अनुमोदन कराई गई? यदि हां तो अनुमोदन पत्र अथवा दिशा-निर्देश जारी किये गये की छायाप्रति देवें। (ग) बीमा करने हेतु आजीविका मिशन द्वारा सूक्ष्म बीमा करने से पूर्व जिलों में समितियां पंजीकृत की गई? यदि की गई हैं तो पंजीयन की छायाप्रति देवें। (घ) सूक्ष्म बीमा करने वाले समस्त एजेन्टों को बैंक/बीमा कंपनियों/पंजीकृत समिति के माध्यम से एजेन्टों के नियुक्ति पत्र, प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं उसकी छायाप्रति देवें। बीमा संबंधी उक्त कार्य का ऑडिट कराया गया है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा 14 जिलों में स्व-सहायता हेतु समितियों का पंजीयन किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) चूंकि समुदाय सदस्यों द्वारा स्वयं की सहायता हेतु समितियों का गठन किया गया है, अतः एजेन्टों के नियुक्ति पत्र, प्रमाण-पत्र का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। ऑडिट कराने का दायित्व समितियों का है, 13 समितियों द्वारा ऑडिट कराये गये है। ऑडिट संबंधी दस्तावेज संबंधित समिति के पास उपलब्ध रहते हैं। समितियां शासन के अधीन नहीं होकर स्वतंत्र इकाइयां हैं।
किसान ऋण माफी की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
52. ( क्र. 397 ) श्री मनोज चावला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व कमलनाथ सरकार की जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत रतलाम जिले में 50 हजार तक 50 हजार से एक लाख तक, एक लाख से डेढ़ लाख तक और डेढ़ लाख से दो लाख तक कर्ज माफी हेतु कितने-कितने किसान पात्र पाए गए, कितनों को राशि दी गई तहसीलवार बतावें? (ख) क्या सभी पात्र किसानों को राशि का भुगतान कर दिया गया है यदि नहीं तो शेष किसानों की संख्या बताएं इन्हें कब तक राशि का भुगतान कर दिया जावेगा? (ग) क्या किसानों को बैंकों की ऋण मुक्ति के लिए शासन की कोई योजना है यदि हां तो उक्त योजनाओं का लाभ किसानों को कब तक मिल पाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
उत्तरदायित्व का निर्धारण करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
53. ( क्र. 401 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहायक ग्रेड-2 से सहायक ग्रेड-1 के पद पर नियम विरूद्ध पदोन्नति प्रदान कराने, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को लोक सेवा आयोग की सहमति के बिना दोषमुक्त कराने, दण्ड अवधि के प्रचलित रहते प्रथम समयमान/परिवीक्षा अवधि समाप्त कर लाभ स्वीकृत करने, विकासखण्ड अधिकारियों के 71 पदों को सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरने संबंधी प्रकरणों/नस्तियों में भारसाधक मंत्री द्वारा समय-समय पर उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये हैं? (ख) क्या भारसाधक मंत्री के आदेश के उपरान्त उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी? (ग) यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो कारण बतायें। कार्यवाही नहीं करने के लिए कौन-कौन दोषी है? पदनाम सहित बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही प्रचलित है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्टेडियम निर्माण को लंबित रखना
[खेल एवं युवा कल्याण]
54. ( क्र. 403 ) श्री संजय यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र बरगी में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु चरगंवा एवं टेमर बरगी में शासन द्वारा भूमि आवंटित की गई है? यदि हाँ तो उक्त आवंटित भूमि पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुए किये गये पत्राचार/नस्ती/प्रस्तावों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) मिनी स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभाग द्वारा लंबित रखे जाने के कारण स्पष्ट करें। उक्त निर्माण की स्वीकृति विभाग कब तक जारी करेगा? (ग) विधानसभा क्षेत्र बरगी की ग्राम पंचायत चैरई के ग्राम चैरई एवं ग्राम पंचायत अहमदपुर के ग्राम चरगंवा में स्टेडियम का निर्माण कब तक करवाया जावेगा? विभाग द्वारा इस संबंध में क्या योजना बनाई गई है? इस संबंध में प्रस्ताव कब-कब प्राप्त हुए हैं एवं माननीय विभागीय मंत्री जी को प्रेषित मेरे पत्र क्रमांक 92, दिनांक 03/02/22 पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) विभाग में विधानसभा क्षेत्र बरगी के कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्तावित हैं? कितने कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं ऐसे कितने स्वीकृत निर्माण कार्य हैं जो बजट के अभाव में प्रारंभ नहीं हो सके हैं? सूची उपलब्ध करावें। जिन कार्यों को बजट के अभाव में स्वीकृति होते हुए भी रोका गया है उन्हें कब तक प्रारंभ किया जावेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये विधानसभा क्षेत्र बरगी में मिनी स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर चरगवां में आवंटित भूमि पर बाउण्ड्रीवॉल/ स्टेडियम की स्वीकृति की कार्यवाही संभव हो सकेगी। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विभागीय नीति अनुसार विकासखण्ड स्तर या उच्च स्तर पर ही स्टेडियम निर्माण किये जाने की योजना होने के कारण ग्राम चैरई व ग्राम चरगवां में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाना संभव नहीं है। माननीय सदस्य द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र क्रमांक 92 दिनांक 03.02.2022 परीक्षणाधीन है। (घ) विभाग में वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र बरगी में कोई भी निर्माण कार्य स्वीकृत हेतु प्रस्तावित नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
[स्कूल शिक्षा]
55. ( क्र. 408 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने कोविड-19 के तहत घोषित गाइडलाइन के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल ने वर्ष 2020-21 में कक्षा -बारहवीं के कितने मेधावी विद्यार्थियों को योजना के तहत पात्र पाया है? शासन इनके खातों में लेपटॉप की राशि 25,000/- के हिसाब से कब तक जमा करेगी, बतलावें। जबलपुर संभाग के जिलों के मेधावी पात्र छात्र-छात्राओं की जानकारी देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : कोविड-19 के कारण माध्यमिक शिक्षा मण्डल के आदेश क्रमांक/2041/परीक्षा समन्वय/2021 भोपाल, दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा वर्ष 2020-21 में कक्षा 12 वीं की परीक्षा आयोजित नहीं किये जाने से मेरिट सूची तैयार नहीं की गई, इस कारण योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसान कल्याण योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
56. ( क्र. 409 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कृषि को लाभ का धंधा बनाने व किसानों के कल्याण की राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनाओं में आवंटित बजट में से कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? कितनी-कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया हैं? किन-किन योजनाओं में कितने-कितने किसानों को अनुदान की कितनी-कितनी राशि दी गई है? वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक की स्थिति में बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में शासन ने कौन-कौन सी योजनाएं कब से बंद कर दी हैं एवं किन-किन योजनाओं में बजट आवंटित नहीं किया हैं एवं क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) में बंद की गई किन-किन योजनाओं का मूल उद्देश्य क्या था इन योजनाओं के बंद होने से किस-किस वर्ग के किसानों पर तथा कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है? शासन ने किसान अन्नपूर्णा योजना के बंद होने से अनुसूचित जाति जनजाति, लघु एवं सीमांत किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने हेतु क्या व्यवस्था की हैं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
पॉली हाउस योजना अंतर्गत लाभान्वित किसान
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
57. ( क्र. 433 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले अन्तर्गत विगत 5 वर्षों में विभाग द्वारा आरक्षित वर्ग के कितने किसानों को पॉली हाउस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया? बतायें। (ख) उक्त योजना में अनियमितता के संबंध में विभाग को प्राप्त समस्त शिकायतों की प्रतियाँ बतावें। (ग) उक्त समस्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाहियों के दस्तावेजों का विवरण बतावें। (घ) जबलपुर शहर कि कौन-कौन सी नर्सरी मान्यता प्राप्त हैं?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी निरंक है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।
आर.टी.ई. योजना घोटाले की जांच रिपोर्ट
[स्कूल शिक्षा]
58. ( क्र. 434 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के पश्चात से जबलपुर जिले में उक्त योजना अंतर्गत संस्थाओं को हुए भुगतान से संबंधित अनियमितताओं के संबंध में कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतवार बतावें? (ख) उक्त शिकायतों के तारतम्य में की गयी जांच के पश्चात क्या-क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए एवं दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? समस्त जांच प्रतिवेदन सहित की गयी समस्त कार्यवाही के अभिलेख बतावें? (ग) उपरोक्त जाँच पड़ताल के पश्चात कितनी-कितनी राशि के भुगतान गलत पाए गये तथा उसमें से कितनी-कितनी राशि कि वसूली कब-कब की गयी? (घ) उपरोक्त अनियमितताओं हेतु किन-किन दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जिला परियोजना समन्वयक जबलपुर को दिनांक 26.08.2017 को शिकायत प्राप्त हुई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -अ अनुसार है। (ख) उक्त शिकायतों के तारतम्य में की गयी जांच के पश्चात 07 अशासकीय शालाओं में अनियमितता पाई गई एवं जांचकर्ता अधिकारी के मार्गदर्शन में राशि वसूली की कार्यवाही की गयी। 1. अपात्र छात्र-छात्राओं की राशि वसूलने की कार्यवाही की गयी। 2. संबंधित शालाओं एवं उनके नोडल अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये। 3. संबंधित नोडल अधिकारियों की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही की गई। 4. वसूली की राशि जमा न करने वाली 2 अशासकीय शालाओं के विरूद्ध संबंधित थाने में कानूनी कार्यवाही (एफ.आई.आर.) करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, साथ ही दोनों शालाओं की तालाबंदी किये जाने अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अधारताल को पत्र प्रेषित किया गया। सभी 7 शालाओं की मान्यता समाप्ति संबंधी कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जबलपुर में प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -स एवं -द अनुसार है। परिशिष्ट 'स' के सरल क्रमांक-6 एवं 7 की शाला की वसूली राशि आज दिनांक तक अप्राप्त है। (घ) उत्तरांश 'ख' अनुसार।
माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा वर्ष 2008 में शामिल अध्यापक संवर्ग
[स्कूल शिक्षा]
59. ( क्र. 447 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा वर्ष 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में शामिल अध्यापक संवर्ग हेतु (नियुक्ति) शब्द के स्थान पर (संविलियन) शब्द प्रतिस्थापित किया गया? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बतायें। (ख) वर्ष 2006 के बाद नियुक्त शिक्षकों को लंबित क्रमोन्नति कब तक की दी जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बतायें। प्रदेश में शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरीयता दी जाएगी अथवा नहीं? (ग) मध्यप्रदेश में राज्य शिक्षा केन्द्र एवं अन्यादि अनावश्यक विभागों को समाप्त कर केवल शिक्षा विभाग कब तक किया जाएगा? (घ) प्रदेश में माध्यमिक, हाईस्कूल एवं 10+2 शालाओं हेतु पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्य भर्ती/पदोन्नति कब तक की जाएगी। यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) भर्ती नियम ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018'' के अनुसार कार्यवाही की गई है। (ख) इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियिम, 2018'' के अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोकसेवकों की वरिष्ठता इन नियमों के नियम-17 अनुसार प्रावधानित है। (ग) इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (घ) वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 13954/2016 मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य विरूद्ध आर.बी.राय एवं अन्य में अंतरिम पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 द्वारा पदोन्नति के संबंध में यथा स्थिति के निर्देश प्रदान किए गए है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
मनरेगा में पंजीकृत लोगों को काम दिया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
60. ( क्र. 448 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में 1 जनवरी, 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक कितने लोगों ने मनरेगा योजना में पंजीयन कराया तथा इसी अवधि में कितने लोगों को काम मिला और कितने लोगों को काम नहीं मिला? जनपदवार संख्या बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मनरेगा में पंजीयन कराने के बाद काम मांगने के बावजूद भी उन्हें काम न दिये जाने का क्या कारण है बतायें? (ग) क्या प्रदेश सरकार भविष्य में मनरेगा योजना अन्तर्गत पंजीयन कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को काम दिया जाना सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुरैना जिले में 1 जनवरी 2021 से 21 फरवरी 2022 तक 104343 परिवारों ने मनरेगा जॉबकार्डधारी परिवारों के रूप में पंजीयन कराया। इसी अवधि में जॉबकार्डधारी 322545 लोगों को कार्य की मांग के आधार पर कार्य उपलब्ध कराया गया। काम की मांग करने पर काम नहीं दिये जाने वाले श्रमिकों की संख्या शून्य है जनपदवार संख्यात्मक विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा में मजदूरी रोजगार को कानूनी गारंटी दी गई है।
शासकीय हाई स्कूलों का हायर सेकण्ड्री में उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
61. ( क्र. 457 ) श्री महेश राय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में हाई स्कूलों का हायरसेकण्ड्री, के उन्नयन किये जाने हेतु शासन ने क्या नियम है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र बीना के शासकीय हाई स्कूल देहरी विकासखंड बीना, पथरिया जेगन विकासखंड खुरई के हायरसेकण्ड्री में उन्नयन किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा शासन से बार-बार मांग की जा रही है? (ग) यदि हां तो प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र बीना के शासकीय हाई स्कूल देहरी विकासखंड बीना, पथरिया जेगन विकासखण्ड खुरई के हायरसेकण्ड्री में उन्नयन किये जाने हेतु बजट सत्र में स्वीकृति दी जा रही है? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) एवं (ग) के अनुसार निश्चित समयावधि सहित बताये कि कब तक शासकीय हाई स्कूल देहरी विकासखंड बीना, पथरिया जेगन विकासखंड खुरई को हायरसेकण्ड्री में उन्नयन कर दिया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश ''ख'' एवं ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषी को हटाया जाना एवं कार्यवाही करना
[स्कूल शिक्षा]
62. ( क्र. 463 ) श्री
प्रागीलाल
जाटव : क्या
राज्य मंत्री, स्कूल
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे कि
(क) संयुक्त
संचालक, लोक
शिक्षण, रीवा
संभाग रीवा के
कार्यालय में
विधानसभा सेक्शन
का कार्य कौन
करता है तथा
उसके पास और
क्या-क्या
प्रभार हैं
एवं उसका मूल
पद क्या है
तथा उक्त
कार्यालय एवं
सीट में किस
अवधि से कार्य
कर रहा है।
पदस्थापना
आदेश के साथ
बतावें। (ख) सहायक
ग्रेड-1, 2, 3
की पदस्थापना
एक ही पद
प्रभार व स्थान
में कितने दिन
तक रखने का
नियम सामान्य
प्रशासन
विभाग/विभाग
का है।
आदेश/नियम प्रति
के साथ
बतावें। (ग) क्या
यह सही है कि
रीवा जिले के
कई हायर
सेकेण्ड्री/हाईस्कूल
के
प्राचार्यों
की स्थानीय
स्तर पर
भ्रष्टाचार
की शिकायत एवं
समाचार
पत्रों में
प्रकाशित खबर
पर माननीय
विधानसभा
सदस्यों
द्वारा विधान
में कई प्रश्न
उद्भूत किये
गये थे जिस पर
विधानसभा स्तर
से तत्कालीन
एडीशनल कलेक्टर
शिवरात सिंह
वर्मा व अन्य
द्वारा जांच
कराई गई जिस
पर 10
करोड़ रूपये
के करीब
अपात्र
गुरूजियों के
एरियर्स
भुगतान का
करीब 15
प्राचार्यों
को दोषी पाया
गया तथा नियम
विरूद्ध
भुगतान के
वसूली हेतु
आदेश जारी
किये गये जिसमें
सबसे ज्यादा
राशि तत्कालीन
प्राचार्य
धीरेन्द्र
सिंह से करीब 96 लाख
रूपये वसूल
होने थे। (घ) यदि
प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) हां
तो किन-किन
प्राचार्यों
से कितनी-कितनी
राशि वसूल
होनी थी? क्या सेक्शन
प्रभारी के
द्वारा समय पर
नस्ती
अधिकारी के
समक्ष प्रस्तुत
न करने के
कारण वसूली
नहीं हो पाई
और दोषी प्राचार्य
सेवानिवृत्त
होकर अपने स्वत्वों
का भुगतान
प्राप्त कर
लिया है।
जिसकी शिकायत
दिनांक 01/02/2022 को कमिश्नर
रीवा व संयुक्त
संचालक रीवा
से शिकायत की
गई है। यदि
हाँ तो उक्त
शिकायत पर क्या
कार्यवाही की
गई है। क्या
दोषी को
निलंबित कर
समूचे प्रकरण
की जांच कलेक्टर
रीवा से कराई
जायेगी। यदि
नहीं तो क्यों?
राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-एक
अनुसार। (ख) मध्यप्रदेश
शासन सामान्य
प्रशासन
विभाग द्वारा
जारी
स्थानांतरण
नीति दिनांक 24 जून 2021 के
बिन्दु
क्रमांक-18 एवं 35 में
प्रावधानित
है। जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-दो
अनुसार। (ग) जी हाँ।
रीवा जिले के
शास.उ.मा.वि.
पुरौना, गढ़ी
सितलहा एवं
बालक मनिगवां
अन्तर्गत
औपचारिकेत्तर
शिक्षा
केन्द्र से
परिवर्तित
गुरूजी एवं
व्यापम
परीक्षा में
अपात्र
गुरूजी के
एरियर्स राशि
भुगतान की
जांच अपर
कलेक्टर जिला
रीवा एवं जिला
शिक्षा
अधिकारी रीवा, जिला
परियोजना
समन्वयक रीवा
से कराई गई।
जांच
प्रतिवेदन
अनुसार राशि रूपये
2,72,22,440/- अपात्र
गुरूजियों के
एरियर्स
भुगतान में 33
प्राचार्य
दोषी है। श्री
धीरेन्द्र
सिंह प्राचार्य
शास.उ.मा.वि.
सितलहा
(दिनांक 05.08.2008 से 18.09.2013) पदस्थ रहते
हुये 23
अपात्र
व्यापम
परीक्षा
अनुत्तीर्ण
गुरूजिओं एवं 31
औपचारिकेत्तर
से परिवर्तन
गुरूजिओं को
नियम विरूद्ध
वेतन एवं वेतन
एरियर्स
भुगतान की क्रमशः
राशि रूपये 49,26,559/- एवं
राशि रूपये 26,58,000/- कुल
राशि रूपये 75,84,559/- अवैधानिक
रूप से भुगतान
किया गया।
श्री धीरेन्द्र
सिंह,
प्राचार्य
द्वारा राशि
रूपये 75,84,559/- की वसूली के
विरूद्ध
माननीय उच्च
न्यायालय में
याचिका
क्रमांक
डब्ल्यू.पी.18049/2015 दायर
की गई, जिसमें
पारित आदेश
दिनांक 27.10.2015 अनुसार
याचिका
क्रमांक
डब्ल्यू.पी. 7597/2015 क्लब
करते हुये
स्थगन आदेश
पारित किये
जाने के कारण
से वसूली नहीं
हुई। (घ)
प्राचार्यों
के नाम एवं
वसूली हेतु
राशि की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-तीन
अनुसार।
प्रश्नांश
में वर्णित
शिकायतों
पत्र दिनांक 01.02.2022 की
जांच हेतु
संयुक्त
संचालक लोक
शिक्षण रीवा
संभाग रीवा के
पत्र
क्रमांक/स्था-3/2022/380/रीवा
दिनांक 14.02.2022 द्वारा
विकासखण्ड
शिक्षा
अधिकारी, विकासखण्ड
रीवा जिला
रीवा को जांच
अधिकारी नियुक्त
किया गया है।
जांच
प्रतिवेदन
प्राप्त होने
पर गुणदोष के
आधार पर
कार्यवाही की
जावेगी।
दोषी पर कार्यवाही किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
63. ( क्र. 464 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद शिक्षा केन्द्र जवा जिला रीवा के प्राथमिक विद्यालय जोन्हा, चौर ठकुरान टोला, चौर पटियारी, भिटौहा, चौर पटियारी टोला, कुठिला, भितरी, कर्रोह, तेदुनी, इटौरी, गड़ेहरा, में वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक शासन/विभाग द्वारा कन्या आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ग्रीन पार्क, विद्यालय कन्टनजेन्सी स्पोर्ट व अन्य मद से संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई राशि को व्यय करने के नियम क्या हैं? नियम की प्रति साथ देवें तथा कक्षा 5 के परीक्षाफल की प्रति बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के शालाओं में कार्यरत किन-किन सहायक शिक्षकों के 26 जनवरी, 2001 के बाद तीसरी संतान जन्म हुई है तथा प्रधानमंत्री सम्मान निधि, मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, पशु शेड, मेड़ बन्धान, खेत तालाब, का लाभ भी प्राप्त किये हैं? यदि 26 जनवरी, 2001 के बाद तीसरी संतान जन्म हुई है व उक्त लाभ प्राप्त किये है तो क्या सेवा समाप्त करते हुये धनराशि की वसूली की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के जनपद शिक्षा केन्द्र के प्राथमिक/माध्यमिक शाला रीमारी, जोन्हा, करौह, दर्रहा, ओझापुरवा, तेंदुन, शिवपुर, कंचनपुर को वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कंटरजेंसी, र्स्पोटग्रान्ट, ग्रीन क्लब, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं अन्य किस-किस कार्य हेतु राशि दी गई है? सहपत्रों के साथ आय एवं व्यय की जानकारी देते हुए बतायें कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण किस प्रशिक्षक के द्वारा दिया गया है। प्रशिक्षक का नाम, शालावार बतावें? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के विद्यालयों में क्या एस.एम.सी./एस.एम.डी.सी. का गठन किया गया है। यदि हां तो उक्त शालाओं में कब-कब एस.एम.सी./एस.एम.डी.सी. की बैठक बुलाई गई है? कि जानकारी प्रश्नांश 'क' के अवधि की जानकारी कार्यवाही पंजी एजेंडा रजिस्टर की प्रति के साथ देवें। बतावें? यदि ''क'' से ''घ'' तक के कार्य में संस्था प्रमुख दोषी है तो निलंबित कर विभागीय जांच की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) आत्म रक्षा प्रशिक्षण एवं स्कूल ग्रांट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2, 3 अनुसार है। परीक्षा फल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''क'' अनुसार। (घ) जी हाँ। उक्त शालाओं में एस.एम.सी. बैठकों की तिथिवार, विद्यालयवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। कार्यवाही पंजी, एजेण्डा रजिस्टर की प्रतियां जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सी.एम.राईज स्कूल में सीधी भर्ती तथा कार्ययोजना की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
64. ( क्र. 467 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सी.एम.राईज योजना के तहत हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम से आवासीय स्कूल खोलने की योजना है- यह आवासीय स्कूल कब तक खोले जायेंगे सी.एम.राईज योजना के स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक कैसे उपलब्ध हुये है, सम्पूर्ण कार्ययोजना का विवरण देवें? (ख) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित उत्कृष्ट उ.मा.वि. तथा मॉडल हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में वर्षों से प्राचार्य विहीन है तथा अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक/व्याख्याता/उप प्राचार्य तथा प्राचार्य कार्यरत ही नहीं है फिर भी सी.एम. राईज योजना में उत्कृष्ट शिक्षक/व्याख्याता/उप प्राचार्य/प्राचार्यों की पदस्थापना कैसे की जा रही है, अभी तक कुल कितनी पदस्थापना की गई है? (ग) अंग्रेजी माध्यम के प्राचार्यों/व्याख्याताओं की सीधी भर्ती की कोई योजना है तो कब तक सीधी भर्ती की जायेगी? या माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित मॉडल हायर सेकेण्ड्री भोपाल, जावरा तथा रीवा के अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक/व्याख्याताओं को उनकी सहमति के अनुसार तथा उनकी योग्यता के अनुसार सी.एम. राईज योजना में शामिल किया जायेगा। यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सी.एम. राइज़ योजना में आवासीय स्कूल खोलने की योजना नहीं है, अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सी.एम. राइज़ योजना के स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था वर्तमान में विभाग में पदस्थ शिक्षकों में से लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट क्रम अनुसार किए जाने का प्रावधान है। लिखित परीक्षा का आयोजन 28 नवम्बर 2021 को हो चुका है, परीक्षा का परिणाम घोषित न होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) सी.एम. राइज़ स्कूलों में प्राचार्य की पदस्थापना वर्तमान में विभाग में कार्यरत प्राचार्य उ.मा.वि., प्राचार्य हाईस्कूल, व्याख्याता एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों से साक्षात्कार के माध्यम से चयन उपरान्त किये जाने का प्रावधान किया गया है। पदस्थापना होना शेष है। शिक्षकों के चयन के संबंध में उत्तरांश ''क'' अनुसार। (ग) अंग्रेजी माध्यम के प्राचार्यों एवं व्याख्याताओं को सीधी भर्ती की वर्तमान में कोई योजना नहीं है, अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। केवल शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है, माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित हायर सेकेण्डरी स्कूल के शिक्षकों को सी.एम. राइज़ स्कूल के शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित करने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बी.एड./एम.एड. की अनुमति प्रदान करना
[स्कूल शिक्षा]
65. ( क्र. 468 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा शिक्षकों को बी.एड., एम.एड. प्रशिक्षण के लिये आदेश जारी किया जाता है तो उक्त आदेश का पालन माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों के लिये भी अनिवार्य क्यों नहीं किया जाता है, दोहरा मापदण्ड क्यों अपनाया जाता है, क्या माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिये भी बी.एड., एम.एड. करने के लिये आदेश जारी किया जायेगा? (ख) बी.एड., एम.एड. स्वाध्यायी करने का प्रावधान नहीं है, नियमित करने का प्रावधान होने पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल अपने शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के तहत बी.एड., एम.एड. प्रशिक्षण करने की विभागीय अनुमति प्रदान की जायेगी? (ग) राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार योजना में मान्यता प्राप्त संस्था के शिक्षकों को शामिल करने का प्रावधान है तो माध्यमिक शिक्षा मण्डल के संचालित स्कूलों के शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कारों से वंचित क्यों किया जाता रहा है? क्या उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) तथा (ग) के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समुचित आदेश प्रदान किया जायेगा, यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) यह प्रावधान शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार योजना हेतु भारत सरकार के मापदण्ड निर्धारित है, जिसके अनुसार प्रश्नांकित विद्यालयों के शिक्षकों को योजना से वंचित नहीं किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ग' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
योग को बढ़ावा देने की कार्यवाही
[खेल एवं युवा कल्याण]
66. ( क्र. 477 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खरगोन जिले में कहाँ-कहाँ ओपन जिमों की स्थापना की गई है? (ख) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में कितने जिमों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, कहाँ-कहाँ के? (ग) कब तक इन जिमों की स्थापना की जाएगी? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्राचार के माध्यम से कहाँ-कहाँ मांग की गई? कहाँ-कहाँ स्वीकृति प्रदान की गई है? शेष कब तक होंगे?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खरगोन जिले में स्थापित ओपन जिम की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा विधानसभा क्षेत्र कसरावद हेतु 11 स्थानों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर 1 विधानसभा क्षेत्र में 1 ओपन जिम की स्थापना की जाती है। माननीय सदस्य की अनुशंसा पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गार्डन, कसरावद में ओपन जिम स्थापित की गई है। विभाग के सीमित बजट के कारण माननीय सदस्य के प्रस्ताव अनुसार समस्त 11 स्थानों पर ओपन जिम स्थापित किया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी प्रश्नांश ''ख'' एवं ''ग'' के उत्तर में सम्मिलित है।
कृषि भूमि की मिट्टी का परीक्षण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
67. ( क्र. 481 ) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देपालपुर विधानसभा 203 क्षेत्र के किसानों की कृषि भूमि के मिट्टी परीक्षण के लिए किस स्थान पर प्रयोगशाला है? (ख) 01 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र के कितने किसानों के खेत में जाकर कृषि विभाग द्वारा मिट्टी के नमूने लिए गये? (ग) उपरोक्त में से कितने नमूनों का परीक्षण कर संबंधित किसान को परामर्श दिया गया? (घ) क्या उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में किसानों के मृदा स्वास्थ कार्ड बनाये गये हैं? यदि हाँ तो कितने किसानों को इसका लाभ मिल रहा है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) देपालपुर विधानसभा क्षेत्र 203 के अंतर्गत देपालपुर में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। देपालपुर क्षेत्र के कृषकों के मृदा नमूनों का, वर्तमान में इंदौर जिला स्तर पर स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी नमूनों का परीक्षण कराया जा रहा है। (ख) जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक देपालपुर विधानसभा के अंतर्गत 1049 मृदा नमूने एकत्रित हुये है, जिनमें से 810 मिट्टी नमूनों का मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला इंदौर में परीक्षण कराया जाकर मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों के स्तर के आधार पर स्वाइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से अनुशंसाएं कृषकों को उपलब्ध कराई गई हैं। (ग) देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में 810 मिट्टी नमूनों का परीक्षण कराया गया है। स्वाइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से उर्वरकों की अनुशंसाएं/परामर्श कृषकों को उपलब्ध कराया गया है। (घ) जी हां। देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में 810 (स्वाइल हेल्थ कार्ड संख्या) स्वाइल हेल्थ कार्ड कृषकों को वितरित किये जाकर लाभान्वित कराया गया है।
इंदौर जिले में बेरोजगारों का पंजीयन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
68. ( क्र. 482 ) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्न दिनांक तक इंदौर जिले में कितने बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं? (ख) उपरोक्त में से कितने बेरोजगार एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रजिस्टर्ड हैं? (ग) 01 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक जिले में कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? (घ) क्या सरकार ने जिले के बेरोजगारों की सहायता/मार्गदर्शन के लिए कोई योजना चलाई है? यदि हाँ तो उपरोक्त अवधि में कितने बेरोजगारों को सहायता/मार्गदर्शन दिया गया? (ड.) क्या सरकार ने जिले के बेरोजगारों को कोई आर्थिक सहायता दी है? यदि हाँ तो उसका विवरण बतावें?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्न अवधि में इन्दौर जिले में 109661 आवेदक पंजीकृत है। (ख) एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से पंजीकृत आवेदकों की संख्या 90550 है। (ग) प्रश्न अवधि में इन्दौर जिले में 2608 आवेदकों को निजी क्षेत्र में रोज़गार हेतु ऑफर लेटर प्रदान किये गये। (घ) जी हाँ। 1087 आवेदकों को केरियर कॉउन्सिलिंग योजना से लाभान्वित किया गया। (ड.) जी नहीं।
रिसोर्ट एवं लॉज से लिया जा रहा सम्पत्ति कर
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
69. ( क्र. 485 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यहं सही है कि बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्थित जनपद पंचायत बैहर एवं जनपद पंचायत बिरसा की ग्राम पंचायतों के क्षेत्रांतर्गत रिसोर्ट एवं लॉज निर्मित है? यदि हां तो, क्या उन रिसोर्ट/लॉज से सम्पत्ति कर लिया जा रहा है? (ख) यदि हां तो किन–किन रिसोर्ट/लॉज से वित्तीय वर्ष 1995 से प्रश्न दिनांक तक कितना–कितना सम्पत्ति कर लिया जा रहा है? किन–किन रिसोर्ट/ लॉज के मालिकों को रिसोर्ट/लॉज के निर्माण की अनुमति कब-कब दी गई है? किन–किन रिसोर्ट/ लॉज ने अनुमति नहीं ली है? विवरण सहित बतावे? (ग) ग्राम पंचायतों में स्थित रिसोर्ट/लॉज के मालिकों के नाम, भूमिस्वामी का नाम, रकबा/खसरा नंम्बर, निर्माण वर्ष सहित बतावें? (घ) संपत्ति कर अधिरोपण करने हेतु शासन के नियम/निर्देशों/आदेश का विवरण बतावें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (घ) संपत्ति कर का अधिरोपण म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
शासकीय एवं निजी विद्यालयों के नामांकनांक
[स्कूल शिक्षा]
70. ( क्र. 487 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 545 दिनांक 17.08.2021 के खण्ड ''ख'' के उत्तर में कक्षा 01 से 08 तक वर्षवार 2016-17 से 2021-22 तक की कक्षावार नामांकनांक की जानकारी शासकीय एवं निजी विद्यालयों की अलग-अलग वर्षवार प्रदान करें। (ख) शासकीय विद्यालयों तथा निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की नामांकनांक की जानकारी वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक की कक्षावार तथा वर्षवार अलग-अलग उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 71 दिनांक 20.12.2021 के खण्ड ''ग'' का स्पष्ट उत्तर देवे कि वार्षिक प्रतिवेदन में शासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तथा कक्षा 09 से 12 तक के नामांकनांक की संख्या क्यों नहीं दी जाती है। किस वर्ष से शासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 के नामांकनांक की संख्या देना बंद किया गया है तथा किसके आदेश से इसे बंद किया गया है। (घ) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 71 दिनांक 20.12.2021 के खण्ड ''ड़'' के संदर्भ में बतावें कि शासकीय विद्यालयों में कक्षावार ओसत उपस्थिति संकलित करने का कोई वैधानिक प्रारूप क्यों नहीं है। इस जानकारी के अभाव में विद्यालयों का मूल्यांकन कैसे किया जायेगा? (ड.) क्या शासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क गणवेश, पुस्तकें तथा साईकिल एवं मध्यान्ह भोजन इसलिये प्रारम्भ किया गया था कि इससे विद्यालयों के नामांकनांक एवं नियमित उपस्थिति में वृद्धि हो? यदि हां तो इस सन्दर्भ में प्राप्त परिणामों का अध्ययन कब-कब किया गया उसकी रिपोर्ट देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट '1' पर है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट '2' पर है। (ग) प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन के साक्षरता शालाएं एवं नामांकन वाले भाग (1.4) में प्राथमिक माध्यमिक हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के कुल नामांकन की जानकारी प्रदाय की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) भारत शासन द्वारा निर्धारित यू-डाईस के प्रारूप में औसत उपस्थिति का प्रावधान नहीं है। उपस्थिति ऐप एवं शाला दर्पण ऐप के माध्यम से विद्यालयों की मानिटरिंग की जाती है। (ड.) जी हां। यू-डाईस डाटा के आधार पर नामांकन में वृद्धि या कमी का आंकलन किया जाता है। विगत 03 वर्ष के नामांकन की स्थिति संलग्न परिशिष्ट '1' पर है।
औसत उपस्थिति एवं नामांकनांक की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
71. ( क्र. 488 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधानसभा में जनजातीय विभाग द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक नामांकन की कक्षावार वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की जानकारी प्रदान करें। (ख) सैलाना विधानसभा में जनजातीय विभाग के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 09 से 12 तक वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक कक्षावार नामांकन की जानकारी देवें। (ग) सैलाना विधानसभा क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के नामांकन की जानकारी कक्षावार देवें तथा प्रत्येक कक्षा में प्रतिवर्ष हुये वृद्धि तथा कमी के कारण बतावें। (घ) शासकीय विद्यालयों में कक्षा में उपस्थिति का रजिस्टर बनाया जाता है या नहीं तथा प्रतिदिन कक्षावार विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज की जाती है या नहीं? यदि हां तो सैलाना विधानसभा में कक्षा 1 से 8 तक में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक शासकीय विद्यालयों में कक्षावार औसत उपस्थिति कितने प्रतिशत रही। (ड.) सैलाना विधानसभा के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 में कुल नामांकन में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। छात्रों का मजदूरी कार्य हेतु सपरिवार पलायन एवं छोटे भाई-बहनों की जवाबदारी होने के कारण नामांकन में कमी एवं छात्र तथा परिवार मजदूरी कर अपने गॉंव पहुंचने पर नामांकन में वृद्धि हो जाती है। (घ) जी हां। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) सैलाना विधानसभा क्षेत्र के बाजना एवं सैलाना विकासखण्ड में 2010-11 से 2021-22 की तुलना में क्रमशः 17.14 एवं 7.44 प्रतिशत की कमी आई है।
निर्माणाधीन सड़कों की स्थिति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
72. ( क्र. 491 ) श्री
दिव्यराज
सिंह : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) विधानसभा
सिरमौर
अंतर्गत
प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क
योजना के
द्वारा विगत 05
वर्षों में
कुल कितने सड़क
निर्माण
कार्य, कब-कब
स्वीकृत किये
गये? उनकी
स्वीकृति
दिनांक, लागत
एवं कार्य
पूर्ण होने की
अवधि क्या थी? (ख) क्या
उक्त निर्माण
कार्य
निर्धारित
समयावधि में
पूर्ण किये जा
चुके हैं? यदि
नहीं तो इसका
क्या कारण है? समयावधि
में कार्य
पूर्ण न होने
पर संबंधित के
विरुद्ध क्या
कार्यवाही की
गई? (ग) जो
सड़क निर्माण
कार्य गारंटी
समय-सीमा में
हैं तथा
क्षतिग्रस्त
हो गये हैं
उनकी मरम्मत
संबंधित
मरम्मत
एजेंसी
द्वारा क्यों
नहीं की गई? कब तक
मरम्मत कार्य
पूर्ण किये
जावेंगे?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) एवं (ख)
जानकारी
संलग्न परिशिष्ट अनुसार
है। (ग)
कोई
भी मार्ग
क्षतिग्रस्त
नहीं है। शेष
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
कबड्डी एवं वॉलीबॉल एकेडमी खुलवाया जाना
[खेल एवं युवा कल्याण]
73. ( क्र. 493 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संपूर्ण मध्यप्रदेश में कबड्डी एवं वॉलीवॉल एकेडमी कौन-कौन से स्थानों पर वर्तमान में संचालित हैं तथा नवीन कबड्डी एवं वॉलीबॉल एकेडमी खोलने हेतु क्या-क्या अर्हताऐं होना आवश्यक है? (ख) क्या रीवा जिले में कबड्डी एवं वॉलीबाल एकेडमी खोली जा सकती है? यदि हाँ तो क्या रीवा जिले में कबड्डी एवं वॉलीबॉल एकेडमी खोले जाने संबंधी कार्यवाही विभाग के द्वारा की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग द्वारा प्रदेश के किसी भी शहर में कबड्डी एवं वॉलीबाल एकेडमी संचालित नहीं की जा रही है, अपितु नरसिंहपुर में बालक खिलाड़ियों हेतु वॉलीबाल छात्रावास संचालित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर खेलों के लिए निर्धारित मापदंडों में परिवर्तन होता रहता है, इस कारण विभाग द्वारा किसी भी खेल एकेडमी की स्थापना हेतु अर्हताएं निर्धारित नहीं की गई है। (ख) शासन के सीमित बजट एवं अमले को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा कोई भी नवीन एकेडमी वर्तमान में खोले जाने की योजना नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।
ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
74. ( क्र. 506 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति हेतु कौन सक्षम अधिकारी है? इनका कार्य विवरण क्या है? इनकी स्थानांतरण नीति क्या है? (ख) क्या राजगढ़ जिले के विकासखण्ड खिलचीपुर एवं जीरापुर में समस्त ग्राम रोजगार सहायक अपने नियुक्त स्थान पर उक्त नीति के पालन में कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्या यह विधि संगत है? (ग) क्या इस आशय में नीति का उल्लंघन किया गया? यदि हाँ, तो इनमें कौन-कौन दोषी हैं? इन पर क्या कार्यवाही की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा परिपत्र क्र.5335 दि. 02.06.2012 से ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। ग्राम रोजगार सहायक के स्थानांतरण की कोई नीति नहीं है। (ख) राजगढ़ जिले के विकासखण्ड खिलचीपुर एवं जीरापुर में तत्कालीन विकास आयुक्त की दिनांक 22.08.2017 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यवाही विवरण जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जिन ग्राम पंचायत में सरपंच एवं सचिव/ग्राम रोजगार सहायक के मध्य विवाद की स्थिति थी, उनको देखते हुए तत्कालीन व्यवस्था की गई। ग्राम रोजगार सहायक के स्थान परिवर्तन की कोई नीति नहीं है। (ग) उतरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खिचलीपुर में स्टेडियम निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
75. ( क्र. 511 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले के नगर खिलचीपुर में स्टेडियम हेतु कितनी भूमि खेल एवं युवा कल्याण विभाग को आवंटित की गई? उक्त भूमि का आवंटन कब किया गया था? कितनी भूमि आवंटित की गई? (ख) क्या खेल विभाग द्वारा भूमि के संरक्षण एवं स्टेडियम के निर्माण हेतु कोई प्राक्कलन या कार्य योजना तैयार की जा रही है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? (ग) अगर खिलचीपुर जिला राजगढ़ में पूर्व से कोई खेल विभाग की संरचना निर्मित या निर्माणाधीन है तो उसका विवरण उपलब्ध कराएं।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) कलेक्टर राजगढ़ के आदेश दिनांक 02.06.2015 द्वारा 8 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। (ख) प्रश्नोत्तर ''क'' में उल्लेखित भूमि भारत सरकार की राजीव गांधी खेल अभियान योजनान्तर्गत खेल अधोसंरचना निर्माण हेतु आवंटित की गई थी। भारत सरकार द्वारा यह योजना बंद कर दी गई है तथा राजगढ़ जिले में विभाग द्वारा राज्यांश से विगत वर्षों में 5 स्थानों (राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, जीरापुर, सारंगपुर) पर इण्डोर हॉल निर्माण किये गये हैं। विभाग के सीमित बजट के दृष्टिगत आवंटित भूमि पर स्टेडियम निर्माण की वर्तमान में कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विभागीय कार्यक्रम व निर्माण कार्य
[खेल एवं युवा कल्याण]
76. ( क्र. 519 ) श्री अनिल जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष विधानसभा स्तर पर क्या-क्या कार्यक्रम किये जाते हैं? (ख) निवाड़ी जिले में विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में क्या-क्या कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं? वर्षवार जानकारी देवें। (ग) निवाड़ी जिले में विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में क्या-क्या निर्माण कार्य किये गये हैं? वर्षवार जानकारी देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग द्वारा विधानसभा स्तर पर विधायक कप का आयोजन किया जाता है। (ख) निवाड़ी जिले में विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में वर्षवार आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जिला मुख्यालय निवाड़ी में स्थित विभागीय स्वामित्व के खेल मैदान पर नगर परिषद निवाड़ी द्वारा स्टेडियम निर्माण वर्ष 2019 से कराया जा रहा है।
राजीव गांधी खेल स्टेडियम भिण्ड में स्वीकृत पद
[खेल एवं युवा कल्याण]
77. ( क्र. 531 ) श्री संजीव सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि खेल और युवा कल्याण विभाग अंतर्गत भिण्ड विधान सभा में राजीव गांधी खेल स्टेडियम में कितने पद स्वीकृत हैं? वर्तमान में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? पदवार एवं नामवार बताएं।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : खेल और युवा कल्याण विभाग अंतर्गत भिण्ड विधानसभा में राजीव गांधी खेल स्टेडियम हेतु कोई पद स्वीकृत नहीं है। वर्तमान में राजीव गांधी खेल स्टेडियम हेतु संविदा/आउटसोर्स/कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारी की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 532 ) श्री संजीव सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भिण्ड जिले के भिंड विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों के उन्नयन के कितने प्रस्ताव हैं? कितने स्कूलों का मिडिल स्कूल से हाईस्कूल, हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी उन्नयन किया गया? कितने हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन हैं? उसमें शैक्षणिक कार्य कैसे संचालित हो रहे हैं? शालावार बताएं इनके भवन निर्माण की प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : उन्नयन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्ष 2003 से 2018 तक मिडिल से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेन्डरी में कुल 31 विद्यालय का उन्नयन किया गया। दो हाईस्कूल एवं एक हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन है। माध्यमिक शाला के भवन में शैक्षणिक कार्य संचालित हो रहे हैं। भवन निर्माण की स्वीकृति बजट प्रावधान एवं सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। समय-सीमा बाताया जाना संभव नहीं है।
शालाओं में प्राप्त अनुदान
[स्कूल शिक्षा]
79. ( क्र. 569 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भीकनगॉंव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शालाओं में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी राशि प्रदाय की गई है? स्कूलवार जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त प्राप्त राशि से स्कूलों द्वारा कितनी राशि किन-किन कार्यों या सामग्री क्रय करने पर खर्च की गई है? कृपया स्कूलवार व्यय की जानकारी प्रदाय करें। वर्तमान में कुल कितनी राशि शेष है? यह भी स्कूलवार जानकारी उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
बीज एवं कीटनाशकों का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
80. ( क्र. 571 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2021-22 में खरीब एवं रबी की बुआई हेतु किसानों को अनुदान पर प्रदाय हेतु कितनी संख्या/वजन में बीज एवं कीटनाशक कृषि विभाग को प्राप्त हुआ है? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त प्राप्त बीज एवं कीटनाशकों का वितरण कौन-कौन से किसान तथा कौन से ग्रामों में किया गया? ग्रामवार किसानों के नाम सहित खरीफ एवं रबी की पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2021-22 में खरीफ एवं रबी की बुआई हेतु किसानों को अनुदान पर प्रदाय कीटनाशक की जानकारी निरंक है एवं बीज व कृषक संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। प्रश्नांश से संबंधित हितग्राही कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
सातवें वेतनमान का विकल्प पुनः IFMS पोर्टल पर देना
[स्कूल शिक्षा]
81. ( क्र. 577 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य कर्मचारी सातवें वेतनमान का लाभकारी विकल्प लेने से वंचित हो गए हैं? यदि हां तो क्यों? (ख) ग्वालियर संभाग अन्तर्गत सातवें वेतनमान का विकल्प प्रस्तुत न करने वाले कर्मचारियों की संख्या जिलेवार उपलब्ध करावे, जो जानकारी के अभाव में अथवा पोर्टल में लागू नवीन IFMS रूपी व्यवस्था को लागू करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को सही जानकारी के अभाव में विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सके। (ग) क्या विभाग द्वारा पुनः पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का पूर्णरूपेण लाभ मिल सके? यदि हां तो कब तक? (घ) वित्त विभाग की ओर से चार बार वेतन विकल्प चुनने की सुविधा कब-कब किस दिनांक से किस दिनांक तक उपलब्ध करायी गयी? क्या अत्यंत कम समय के लिए उपलब्ध कराई गई जिससे कर्मचारियों को विकल्प लाभ चुनने की जानकारी/सूचना/प्रशिक्षण के अभाव के कारण एवं वित्त और शिक्षा विभाग द्वारा अधिकारी/ कर्मचारियों को लाभकारी विकल्प चुनने हेतु किसी भी प्रकार की सूचना प्रदान नहीं की गई जिसके कारण वे विकल्प के लाभ से वंचित हो गए? क्या इसके लिये विभाग दोषी है? यदि हाँ तो? क्या कर्मचारियों/अधिकारियों को पुनः सूचना देकर लाभकारी विकल्प हेतु विभाग क्या पहल करेगा और कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। समय-सीमा में विकल्प प्रस्तुत न करने अथवा त्रुटिपूर्ण विकल्प प्रस्तुत करने के कारण वंचित रह गये। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वित्त विभाग निर्णय एवं निर्देश अनुसार कार्यवाही की जावेगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वित्त विभाग द्वारा पूर्व में चार बार विकल्प प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाया गया। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8 -1/2016/नियम/4 दिनांक 20/07/2017, 2/11/2017 से 30/11/2017, 22/02/2018 से 31/03/2018 तक तथा 06/06/2019 से 31/07/2019 तक पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य के एक पद करना
[स्कूल शिक्षा]
82. ( क्र. 578 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राचार्य के पद एक करने हेतु पत्र दिया गया है? यदि हां तो पत्र की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण को इस बाबत पत्र दिया गया? यदि हां तो आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा प्राचार्य हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के पद एक करने हेतु क्या कार्यवाही की है? उसकी प्रति देवे। (ग) क्या नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक का एक ही विद्यालय रहेगा? यदि हां तो प्राचार्य के एक पद हेतु आदेश कब तक जारी किए जाएंगे? (घ) ग्वालियर जिले में शासकीय हाई स्कूलों एवं शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कितने-कितने पद प्राचार्यों के रिक्त है? इन रिक्त पदों पर दिनांक 10 फरवरी 2022 की स्थिति में कौन-कौन प्रभारी के रूप में पदस्थ है? इन प्रचार्यों के रिक्त पदों की कब तक विधिवत पूर्ति कर रेग्यूलर प्राचार्यों की नियुक्ति की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। टीप की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''1'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''1''अनुसार है। प्रकरण परीक्षणाधीन है। (ग) प्रश्नांश के संबध में नई शिक्षा नीति के प्रावधान की कण्डिका 4.1 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''2'' अनुसार है। शेषांश उत्तरांश ''ख'' अनुसार परीक्षणाधीन है। (घ) ग्वालियर जिलान्तर्गत शासकीय हाईस्कूल में 32 प्राचार्यों के पद रिक्त हैं एवं शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 19 प्राचार्यों के पद रिक्त है। इन रिक्त पदों पर दिनांक 10 फरवरी 2022 की स्थिति में प्रभारी के रूप में पदस्थ हैं, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''3''अनुसार है। विधिक कारणों से प्राचार्यों के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही अवरूद्ध होने से रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
गन्ना उत्पादन का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
83. ( क्र. 583 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले में कितने हेक्टेयर में गन्ना का उत्पादन किया जाता है? (ख) नरसिंहपुर जिले में वर्ष 2020-21, 2021-22 में कितने किसानों से गन्ना समर्थन मूल्य पर सुगर मिलों द्वारा खरीदा गया है? (ग) नरसिंहपुर जिले में वर्ष 2020-21, 2021-22 में कितने किसानों को गन्ना का भुगतान शुगर मिलों द्वारा किया गया है एवं कितना भुगतान शेष है? शेष भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? (घ) नरसिंहपुर जिले में कितनी गन्ना सुगर मिलें संचालित हैं और वर्तमान में कितनी सुगर मिलों द्वारा गन्ना पिराई का कार्य किया जा रहा है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) नरसिंहपुर जिले में 58764 हेक्टेयर में गन्ना का उत्पादन किया जा रहा है। (ख) नरसिंहपुर जिले के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में 25813 कृषकों से तथा वर्ष 2021-22 में अभी तक 22647 कृषकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) पर अथवा FRP से अधिक कीमत पर शुगर मिलों द्वारा गन्ना खरीदा गया है। शुगर मिलवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ग) नरसिंहपुर जिले के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में गन्ना भुगतान संबंधी विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के गन्ना अधिनियमों के अन्तर्गत नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है। (घ) नरसिंहपुर जिले में 07 शुगर मिलें संचालित हैं वर्तमान में सभी शुगर मिलों द्वारा पैराई का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला-जबलपुर में स्थित रेवा कृपा शुगर प्रा.लि. भिटोनी को भी जिला-नरसिंहपुर की गोटेगांव तहसील के कृषकों द्वारा गन्ने की आपूर्ति की जाती है।
आई.टी.आई. कर्मचारियों का नियमितीकरण
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
84. ( क्र. 584 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. JSP/NSP/8099 दिनांक 26.01.2022 को संयुक्त संचालक (कौशल विकास) जबलपुर को लिखा था? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या आई.टी.आई. गोटेगांव में कर्मचारियों की नियुक्ति शासकीय नियमानुसार की गई है? यदि हां तो जानकारी दें। (ग) क्या आई.टी.आई. गोटेगांव में पदस्थ कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के संबंध शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां तो कब तक नियमितीकरण किया जावेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। संबंधित को कार्यवाही उपरांत जानकारी पंजीकृत पत्र क्रमांक-270, दिनांक 07.02.2022 के द्वारा दी गई है। (ख) जी हाँ। नियुक्ति संविदा दैनिक वेतन भोगी के पद पर हुई है। (ग) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-5-1/213/1/3, भोपाल, दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 के बिन्दु क्रमांक-1.8 के अनुसार संविदा, अशंकालीन एवं आउटसोर्सिग के माध्मय से नियुक्त कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू नहीं है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आदिवासी विकासखण्डों में अनुदान योजनाओं की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
85. ( क्र. 587 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में 11 विकासखण्ड हैं जिसमें 4 आदिवासी ब्लाक आते हैं। जिले में छिन्दवाड़ा, मोहखेड़ सामान्य विकासखण्डों में आलू का उत्पादन होता है। जुन्नारदेव एवं हर्रई, तामिया, बिछुआ, ब्लाक में चिरोंजी, हर्रा, वेहडा, जामुन, कडू जीरा एवं ऑवला का उत्पादन प्राकृतिक तौर पर हो रहा है। अत: क्या कलस्टर बनाकर आदिवासी ब्लाक में पृथक उत्पाद की यूनिट स्वीकृत करने पर विचार करेंगे? अगर हॉ तो कब तक? आदिवासियों के हित में छोटी-छोटी इकाई स्वीकृत करेंगे? (ख) जिलें में किसानों के यहा अदरक, लहसुन, संतरा एवं टमाटर का बहुत उत्पादन होता है। अत: क्या इनको भी इस योजना में कलस्टर बनाकर जोडा जाने पर मंत्री जी विचार करेगें? (ग) जिले में उद्यानिकी विभाग से संबंधित संचालित योजनाओं के वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्ष्य मदवार एवं आवंटित बजट की जानकारी प्रदाय करें? (घ) जुन्नारदेव विधानसभा में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृत मदवार लक्ष्य, प्राप्त उपलब्धियों की वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 दो वर्षों की जानकारी प्रदाय करें?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) छिंदवाड़ा के विकासखण्डों में आलू सहित अन्य फसलें चिरौंजी, हर्रा, बेहडा, जामून, कडजीरा एवं आंवला आदि फसलों हेतु पात्र हितग्राहियों को आवेदन प्राप्त होने पर विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं से प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने हेतु विचार करता है। (ख) अदरक, लहसून, संतरा एवं टमाटर फसलों का उत्पादन करने वाले कृषकों को प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने हेतु विचार किया जाता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
मनरेगा मद एवं विभागीय मद से कराये गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
86. ( क्र. 588 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा मद एवं विभागीय मद के अभिसरण से कार्यों की जनपद एवं जिला पंचायत स्तर पर कौन से एवं कितने कार्य तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव लंबित है? ये जनहित के प्रस्ताव किन कारणों से स्वीकृत हेतु लंबित है? (ख) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में शासकीय विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं मनरेगा मद से विगत तीन वर्षों में स्वीकृत कार्य व व्यय की जानकारी स्थलवार प्रदाय करें। (ग) पंचायतें, जनपद एवं जिला पंचायत स्तर से जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में स्वीकृत एवं कराये गये कार्यों की स्थलवार संख्यात्मक व्यय की जानकारी देवें? (घ) स्वीकृत एवं कार्य संचालित कार्यों को कब तक पूर्ण कराया जावेगा? लंबित मजदुरी एवं सामग्री का भुगतान पंचायतवार जनपद एवं जिला पंचायत स्तर से कब तक कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा मद एवं विभागीय मद के अभिसरण से जनपद एवं जिला स्तर पर कोई भी तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव लंबित नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र जनपद पंचायत तामिया एवं जुन्नारदेव एवं जिला पंचायत स्तर से विभिन्न योजनाओं से विगत 3 वर्षों में 5,684 कार्यों की स्वीकृति दी जाकर कार्यों पर राशि रू 4098.76 लाख व्यय किया गया है एवं मनरेगा मद से विगत 3 वर्षों में 14, 399 कार्यों की स्वीकृति दी जाकर कार्यों पर राशि रू 20308.29 लाख व्यय किया है। संलग्न परिशिष्ट–अ अनुसार है। (ग) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत तामिया एवं जुन्नारदेव एवं जिला पंचायत स्तर से मनरेगा एवं विभिन्न योजनाओं से कराये गये कुल 6081 कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट–ब अनुसार है। (घ) मनरेगा योजना मांग आधारित होने से इच्छुक जाबकार्डधारी परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा मजदूरी व सामग्री मद की राशि के सतत् प्रवाह होने पर निर्भर होने से कार्य पूर्ण कराने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। मूल्यांकन अनुसार मजदूरी की राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे श्रमिकों के खातो में तथा सामग्री मद का भुगतान राशि की उपलब्धता अनुसार समय-समय पर किया जा रहा है। 15वां वित्त, परियोजना मद, आगंनवाड़ी एवं सांसद एवं विधायक निधि मद में किसी प्रकार का भुगतान लंबित नहीं है।
नवीन शाला भवन का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
87. ( क्र. 591 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल किस वर्ष से संचालित हैं? संचालित शालाओं में से किन-किन शालाओं के भवन का निर्माण कब-कब हुआ तथा कौन-कौन सी शालाएं भवनविहीन हैं? शालावार बतावें तथा जिन शालाओं के भवन निर्मित हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत जीर्णशीर्ण शाला भवनों की मरम्मत एवं भवनविहीन शालाओं के लिये नवीन भवन स्वीकृत करने हेतु प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हां तो क्या तथा कब तक जीर्णशीर्ण शालाओं की मरम्मत एवं भवनविहीन शालाओं के नवीन भवन स्वीकृत किये जावेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभागीय हाई/हायर सेकेण्डरी शाला भवनों की मरम्मत हेतु जिले से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर आवंटन उपलब्ध कराया जाता हैं। नवीन विभागीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों का निर्माण बजट उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में अमले एवं यंत्रों की स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
88. ( क्र. 592 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 126 दिनांक 20.12.2021 के उत्तर अनुसार नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ हेतु शेष अन्य आवश्यक प्रयोगशाला यंत्रों के क्रय की कार्यवाही एवं प्रयोगशाला हेतु अमले की व्यवस्था वर्तमान स्वीकृत अमले से री-डिप्लोयमेंट के आधार पर प्रक्रियाधीन कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक पूर्ण कर ली गई हैं? उक्त संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कब तक शेष अन्य प्रयोगशाला यंत्रों एवं अमले की व्यवस्था कर प्रयोगशाला प्रारंभ की जा सकेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला नरसिंहगढ जिला राजगढ़ हेतु आवश्यक अमला स्वीकृत न होने से अमले की व्यवस्था, वर्तमान स्वीकृत अमले से री-डिप्लोयमेंट के आधार पर करने एवं शेष अन्य आवश्यक प्रयोगशाला यंत्रों के क्रय की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। (ख) नवीन स्थापित होने वाली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु शेष अन्य आवश्यक प्रयोगशाला यंत्रों के क्रय बावत म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा निविदा आदि की कार्यवाही प्रकिया में है। अन्य प्रयोगशाला यंत्रों एवं अमले की व्यवस्था होते ही प्रयोगशाला प्रारंभ की जा सकेगी।
राज्य आजीविका मिशन में आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
89. ( क्र. 595 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य आजीविका मिशन के मैदानी क्रियान्वयन के लिए आउटसोर्सिंग पर एजेंसियों का चयन किया जाता है? यदि हां तो वर्तमान में किस एजेंसी की सेवाएं ली जा रही हैं? विगत 05 वर्षों में कार्यरत विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसियों की जानकारी एवं उनके चयन का विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मिशन में आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन किस प्रक्रिया से किया गया है? पूर्ण ब्यौरा दें। मिशन अंतर्गत ग्वालियर-चंबल संभाग में आउटसोर्सिंग पर कितने कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं? ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में मिशन अंतर्गत आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी पदवार, स्वीकृत वेतनमान सहित पदस्थापना स्थल व जिलावार उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) म.प्र. राज्य आजीविका फोरम अंतर्गत संचालित एनआरईटीपी परियोजना में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कर्मियों का चयन किया गया है। वर्तमान में टी एण्ड एम कंसल्टेंसी सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड, मुंबई की सेवाएं ली जा रहीं हैं। मैदानी क्रियान्वयन हेतु टी एण्ड एम कंसल्टेंसी सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड, मुंबई के अतिरिक्त विगत 05 वर्षों में किसी अन्य एजेंसी की सेवाएं नहीं ली गईं हैं। (ख) भारत सरकार के पत्र क्र. जे-11060/ 30/2018/आर.एल. दिनांक 23/08/2019 द्वारा एनआरईटीपी क्रियान्वयन हेतु प्रेषित एडवाइजरी अनुसार सभी आवश्यक मानव संसाधन लिये जाने के निर्देश प्राप्त हुए। भारत सरकार द्वारा इम्पेनल की गई 05 संस्थाओं (1) सृजन इंफोटेक डेवलपमेंट प्रायवेट लिमिटेड, (2) स्ट्रेटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड, (3) टीएम इन्पुटस् एण्ड सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड, (4) टी एण्ड एम कंसल्टेंसी सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड, (5) क्जियम वेन्चर्स प्रायवेट लिमिटेड की सूची म.प्र. राज्य आजीविका फोरम को प्राप्त हुई थी। संस्थाओं से केवल वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त कर लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन मेथड के आधार पर प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत न्यूनतम दर वाली संस्था टी एण्ड एम कंसल्टेंसी सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड के साथ दिनांक 07.11.2020 को अनुबंध किया गया। मिशन अंतर्गत ग्वालियर-चंबल संभाग में एनआरईटीपी अंतर्गत आउटसोर्स पर कुल 55 कर्मियों की सेवाएं ली जा रहीं हैं। ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में मिशन अंतर्गत एनआरईटीपी में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र का परिपालन
[स्कूल शिक्षा]
90. ( क्र. 598 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक-एफ-6-3-77-3-एक भोपाल दिनांक 15 सितंबर, 1977 तथा परिपत्र क्रमांक एफ-6-2/80-3 भोपाल दिनांक 6 अक्टूबर, 1980 विषय अपराधिक मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारियों को जारी अनुदेश में निर्देशित किया गया है कि यदि किसी शासकीय सेवक को न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध में दोषी पाए जाने के कारण दंडित किया गया है जिससे उस शासकीय सेवक के नैतिक अधोपतन होने का आभास होता हो तथा अनुशासनिक प्राधिकारी उपर्युक्त नियम के नियम-19 (1) के अंतर्गत उस शासकीय सेवक पर उचित शासित अधिरोपित करने के लिए कार्रवाई करें? (ख) यदि हां तो मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र मार्च 2017 के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4840 के उत्तर दिनांक 10/03/2017 के बिंदु (ग) के परिशिष्ट में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग (सी. अनुभाग) के परिपत्र क्रमांक-एफ-17-74/2002/सी, भोपाल दिनांक 5 जून 2003 के परिशिष्ट "अ" नैतिक अघोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराधों संबंधी वितरण सूची में भारतीय दंड विधान की धारा 506 भाग-2 शामिल नहीं होने पर भी तथा मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-44-65/85 बी-2 बीस भोपाल दिनांक 27 जून, 1997 की अधिकारिता के बिना छतरपुर जिला स्तर संवर्ग सहायक शिक्षक श्री काशी प्रसाद साहू को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल ने आदेश प्रकरण क्रमांक सर्त/एम/आप/7/हां/03/ 5235 भोपाल दिनांक 31/12/2005 से नियुक्तिकर्ता नहीं होने पर भी अधिकारिता के बिना नियमों के विपरीत सेवा से पृथक क्यों किया गया?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 12 के बिन्दु क्रमांक-3 के अनुसार कोई भी शास्ति किसी भी ऐसे प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित नहीं की जाएगी, जो नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ हो। आयुक्त लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ नहीं है। अत: आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा की गई कार्यवाही उचित है।
कच्ची मार्गों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
91. ( क्र. 599 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रामीण यांत्रिकीय सेवाएं के आदेश क्रमांक/4395/22/वि-10/ग्रा.यां.से./स.प्र./2015 भोपाल दिनांक 04/08/2015 के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पक्की सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो निवास विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में से कितने सड़क निर्माण कार्य कराये गये और कितने स्वीकृत कार्यों का निर्माण कार्य नहीं कराया गया? कारण बताएं एवं इसके लिए कौन उत्तरदायी है? (ग) उक्त मार्ग आज दिनांक तक कच्ची है जहां से आमजन का आवगमन होता है। इन मार्गों का कब तक निर्माण कार्य कराया जावेगा? यदि कोई नई कार्ययोजना बनाई गई हो तो विस्तृत जानकारी प्रदाय करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। प्रश्नांकित आदेश द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ग्रेवल सड़कें स्वीकृत की गई। (ख) प्रश्नाधीन क्षेत्र में स्वीकृत सभी 25 ग्रेवल सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत सड़कें पूर्ण है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित ग्रेवल मार्ग से पक्के मार्ग बनाने की वर्तमान में कोई कार्ययोजना नहीं हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जनपद पंचायतों द्वारा कराये गये निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
92. ( क्र. 603 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले अन्तर्गत जनपद पंचायतों में बाजार निर्माण, हॉट बाजार निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य कराये जाने हेतु निर्माण एजेंसी के निर्धारण के संबंध में क्या-क्या प्रावधान निर्धारित हैं? प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ख) सागर जिले में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कराए गए हैं? कार्यवार, स्वीकृत राशि, जनपदवार विस्तृत जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित जनपद पंचायत केसली में वर्णित बाजार निर्माण 135 दुकानें एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी आवास सुधार कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांक (ग) में वर्णित कार्यों की निर्माण एजेंसी एवं किए गए कार्य मूल्यांकन की प्रति उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
सामग्री का क्रय एवं वितरण
[खेल एवं युवा कल्याण]
93. ( क्र. 604 ) श्री हर्ष यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर जिले में खेल एवं युवक कल्याण विभाग को वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में कितना विभागीय बजट प्राप्त हुआ व बजट के विरुद्ध कितनी धनराशि का व्यय हुआ है तथा कौन-कौन सी गतिविधियॉ किस-किस स्थान पर संचालित की गई? (ख) प्रश्नांश (क) प्राप्त आवंटन से कौन-कौन सी खेल एवं अन्य सामग्री क्रय गई और क्रय सामग्री का वितरण किन-किन शासकीय एवं अन्य संस्थाओं को किया गया है? संस्थावार, वर्षवार विस्तृत जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में क्रय सामग्री में से, विधानसभा क्षेत्र देवरी में किन-किन शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में वितरण किया गया है एवं उनके रख-रखाव एवं संचालन की जिम्मेदारी हेतु किस-किस को अधिकृत किया गया है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) सागर जिले को वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में प्राप्त विभागीय बजट, बजट के विरूद्ध व्यय की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
कृषकों की आय एवं कृषि योग्य भूमि में इजाफा
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
94. ( क्र. 605 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में प्रमुख कृषि फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन तथा उत्पादकता में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बतावें की कृषकों की वार्षिक आय के कितने प्रतिशत में दोगुनी करने का संकल्प किस वर्ष में किया गया? (ग) क्या विभाग के पास किसानों की वार्षिक आय की जानकारी है? वह दोगुनी हुई या नहीं हुई? यह तय किए जाने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं? (घ) वर्ष 2004-05 में, वर्ष 2010-11 में तथा वर्ष 2020-21 में कृषक तथा खेतिहर मजदूर का प्रतिशत बतावें तथा उक्त वर्ष में कृषि जोतों का औसत आकार बताएं। (ड.) वर्ष 2020-21 में कृषि भूमि उपयोग की विस्तृत जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) कृषकों की वार्षिक आय दोगुनी करने का संकल्प वर्ष 2016 में लिया गया। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) जी नहीं। विभाग में किसानों की आय के आंकड़े संधारित नहीं किये जाते हैं। कृषकों की वार्षिक आय दोगुनी करने के लिए शासन द्वारा समिति गठित की गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) खेतिहर मजदूर की जानकारी श्रम विभाग से संबंधित है। पंचवर्षीय आठवीं कृषि संगणना आधार वर्ष 2005-06, 9वीं संगणना आधार वर्ष 2010-11, 10वीं कृषि संगणना आधार वर्ष 2015-16 के आधार पर जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है।
कृषकों को उपकरण खरीदी में सब्सिडी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
95. ( क्र. 606 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 के पश्चात विभाग द्वारा खरगोन जिले में कितने कृषकों को किस-किस कार्य के लिए उपकरण खरीदी एवं अन्य कार्यों के लिए सब्सिडी दी गई एवं किस योजना में सब्सिडी दी गई? कृषकों की संख्या सहित वर्षवार जानकारी देवें। (ख) उक्त अवधि में कितने कृषकों द्वारा उपकरणों एवं अन्य कार्यों के लिए सब्सिडी योजना अंतर्गत आवेदन किए गए उक्त कृषकों की संख्या देवें। (ग) इंदौर संभाग में 2017 के पश्चात उक्त विभाग के किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ कहां-कहां, किस-किस व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई तथा उसकी जांच किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा की गई? जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुए की गई कार्यवाही से अवगत कराएं। (घ) इंदौर संभाग के उक्त विभाग के किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं तथा कितने को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया? दोषी पाए जाने के पश्चात उक्त अवधि में कब-कब कितने अधिकारी एवं कर्मचारियों को निलंबित किया गया?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) इंदौर संभाग के खरगौन जिले में वर्ष 2009-10 में श्री संतोष कुमार कोगे, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के खिलाफ माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। शेष जानकारी निरंक है।
सूरज धारा तथा अन्नपूर्णा योजना में बजट आवंटन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
96. ( क्र. 608 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला खरगोन में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को बीज में अनुदान देने वाली विषयांकित योजनाएं वर्तमान में क्यों स्थगित कर दी गई हैं? इन योजनाओं में विगत 2 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक कितने हितग्राहियों को लाभ हुआ, विकासखण्डवार संख्या देवें। (ख) सूरज धारा तथा अन्नपूर्णा योजना में वर्ष 2018 से लगाकर प्रश्न दिनांक तक वर्षवार कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है? (ग) विगत 2 वर्षों में विषयांकित योजनाओं को स्थगित करने का क्या कारण है? यदि शासन अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो उक्त योजनाओं को स्थगित क्यों किया जा रहा है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा जारी बजट पुस्तिका में वित्तीय वर्ष 2020-21 में शून्य बजट होने के कारण संचालनालयीन आदेश क्रमांक सी-3 (1)/ब/4/2020-21/223 दिनांक 23.09.2020 से सूरजधारा एवं अन्नपूर्णा योजना का क्रियान्वयन आगामी आदेश तक समस्त जिलों में स्थगित किया गया हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। इन योजनाओं में विगत 2 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक लाभान्वित हितग्राहियों की सूची विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ख) सूरजधारा तथा अन्नपूर्णा योजना में वर्ष 2018 से लगाकर प्रश्न दिनांक तक वर्षवार बजट आवंटन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (ग) उतरांश (क) अनुसार शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
जय मां वैष्णों कान्वेंट झारड़ा तह. महिदपुर पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
97. ( क्र. 611 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 460, दिनांक 20-12-2021 के (घ) उत्तर में बताया गया है कि प्रकरण की शीघ्र सुनवाई हेतु मा. न्यायालय में दिनांक 18-11-2021 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन के अनुसार क्या सुनवाई तिथि प्राप्त हुई? यदि हां तो जानकारी देवें। (ख) माननीय न्यायालय में चल रहे प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में क्या जय मां वैष्णों कान्वेंट स्कूल झारड़ा तहसील महिदपुर जिला उज्जैन में नवीन प्रवेश पर विभाग में रोक लगाई थी? यदि नहीं तो क्यों? कब तक नवीन प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी? (ग) उज्जैन के जवाबदेह अधिकारियों ने प्रकरण कोर्ट में जाने से पहले केविएट क्यों नहीं लगाई? इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रकरण की शीघ्र सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय में दिनांक 18.11.2021 को आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत दिनांक 06.01.2022 को प्रकरण सुनवाई हेतु नियत हुआ था। उस दिन याचिकाकर्ता संस्था के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में रिजाईन्डर प्रस्तुत करने हेतु माननीय न्यायालय से चार सप्ताह का समय देने हेतु निवेदन किया गया। तद्नुसार माननीय न्यायालय द्वारा इस हेतु याचिकाकर्ता संस्था को चार सप्ताह का समय दिया गया। (ख) माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर द्वारा संस्था की ओर से दायर डब्ल्यूपी-5516/21 में दिनांक 06.04.2021 को अतंरिम आदेश जारी कर संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र पर आगामी सुनवाई तक कोई भी अंतिम आदेश जारी न करने संबंधी दिये गये। माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन होने के कारण संस्था के द्वारा नवीन प्रवेश पर रोक लगाई जाना विधिसंगत नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रकरण में संस्था की मान्यता निरस्त करने संबंधी कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये जाने पर संस्था द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र पर ही माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। इस कारण से केवियट दायर करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मंडी बोर्ड द्वारा कराये गये कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
98. ( क्र. 612 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2018 से 31.01.2022 तक उज्जैन जिले में मंडी बोर्ड द्वारा मंडी निधि से कौन-कौन से कार्य कराए गए? मंडीवार, विधानसभावार बतावें? (ख) उपरोक्त कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किन फर्मों को किस कार्य के लिए किया गया? फर्मवार, मंडीवार, राशि सहित वर्षवार, विधानसभावार बतावें? (ग) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं की जानकारी कार्यवार बतावें? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि कितना मंडी टैक्स किन मंडियों से जमा किया गया? मंडीवार, टैक्स राशि सहित वर्षवार, विधानसभावार देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बड़वानी-इंदौर जिले में खेल सामग्री का क्रय
[खेल एवं युवा कल्याण]
99. ( क्र. 620 ) श्री बाला बच्चन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़वानी एवं इंदौर जिले में दि. 01-07-2020 से 10-02-2022 तक कितनी खेल सामग्री किन फर्मों से क्रय की गई? फर्म नाम, राशि, देवें। (ख) उपरोक्त अवधि में किन संस्थाओं, व्यक्तियों, संघों को कितनी राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई? संस्था, व्यक्ति, संघ नाम, राशि, सहित देवें। इनके द्वारा उपरोक्त अवधि में की गई खेल गतिविधियों, बैठकों पर व्यय की जानकारी भी पृथक-पृथक नाम सहित देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार क्रय सामग्री बड़वानी एवं इंदौर जिलों में कहां-कहां वितरित की गई, की जानकारी विधान सभावार देवें। (घ) क्या कारण है कि क्रय सामग्री अनुपातिक रूप में वितरित नहीं करके मनमाने तरीके से कम, ज्यादा वितरित की गई? इसके दोषी अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देवें। इसके लिए इन पर कब तक कार्यवाही करके समान वितरण सुनिश्चित किया जाएगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) बड़वानी एवं इंदौर जिले में प्रश्नांकित अवधि में क्रय खेल सामग्री, फर्म का नाम, राशि आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार हैं। (ख) प्रश्नाकिंत अवधि में संस्थाओं, व्यक्तियों, संघों को प्रदान अनुदान की राशि व उनके द्वारा की गई खेल गतिविधियों, बैठक व व्यय की पृथक-पृथक नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार हैं। (ग) विभाग द्वारा विधानसभावार खेल सामग्री का वितरण नहीं किया जाता है। बड़वानी एवं इंदौर जिले में क्रय सामग्री, खेल प्रशिक्षण हेतु कहां-कहां वितरित की गई है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार हैं। (घ) सामग्री मनमाने तरीके से वितरित नहीं की गई है। जिला स्तर पर मांग व आवश्यकता अनुसार वितरित की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश में बेरोजगार की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
100. ( क्र. 621 ) श्री बाला बच्चन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इन्दौर संभाग में दिनांक 01-04-2020 को बेरोजगारों की संख्या कितनी थी? दि. 01.04.2021 एवं 01.02.2022 को कितनी थी? विवरण दिनांकवार बतावें। (ख) वर्ष 2021-22 में कितने रोजगार मेले आयोजित किए गए इनमें कितने चयन हुए और कितनों को वास्तविक, जॉब मिला? इंदौर जिले के संदर्भ में अभ्यर्थी और कंपनी का संख्यात्मक विवरण देवें। (ग) जिनका चयन हुआ और जॉब नहीं मिला इसके लिए शासन स्तर पर क्या प्रयास हुआ? बतावें। इसके लिए कंपनियों को जो पत्र लिखे गए की प्रमाणित प्रति प्रश्न (ख) अवधि अनुसार बतावें। (घ) कब तक चयनित हुए अभ्यर्थी को जॉब प्रदान कर दिया जाएगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) इन्दौर संभाग में दिनांक 01.04.2020 को एम.पी. रोज़गार पोर्टल पर दर्ज आवेदकों की संख्या 1,61,600 थी। दिनांक 01.04.2021 एवं 01.02.2022 को क्रमश: 3,39,079 एवं 3,86,688 थी। (ख) वर्ष 2021-22 में इन्दौर जिले में 12 रोज़गार मेले आयोजित किये गये। इनमें 2608 आवेदकों को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्रदाय किये गये। वास्तविक रूप से नियुक्त आवेदकों की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) रोज़गार मेला निजी क्षेत्र के नियोजक एवं रोज़गार चाहने वालों के मध्य एक प्लेटफार्म का कार्य करता है। रोज़गार मेलों में चयनित आवेदकों की नियुक्ति के संबंध में समय-समय पर कम्पनी के प्रतिनिधियों से दूरभाष पर सम्पर्क किया जाता है। (घ) चयनित हुए अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करना नियोजक के अधिकार क्षेत्र में है।
ग्राम पंचायत में खेल-मैदान की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
101. ( क्र. 627 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में कुल कितने खेल मैदान स्वीकृत हैं? कौन-कौन से वर्तमान में खेल मैदान है? (ख) क्या प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान स्वीकृत करने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? (ग) यदि नहीं तो शासन द्वारा कब तक खेल मैदान स्वीकृत होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दिमनी विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा योजना से 30 खेल मैदान स्वीकृत हैं। जिनमें से 28 खेल मैदान निर्माण कार्य पूर्ण हैं। 01 खेल मैदान निर्माण कार्य प्रगतिरत है। 01 खेल मैदान निर्माण कार्य पर स्थल विवाद होने से कार्य बंद है। शेष 12 ग्राम पंचायतों में चिन्हित स्थल पर अतिक्रमण है एवं 33 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान निर्माण हेतु आवश्यकता अनुसार शासकीय भूमि उपलब्ध न होने से कार्य स्वीकृत नहीं हुए। ग्राम पंचायतवार खेल मैदान की भौतिक स्थिति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र./12443/एनआरईजीएस-एम/एनआर-3/16 भोपाल दिनांक 09.12.2016 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्रीडांगन उपयोजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान निर्माण के निर्देश दिये गये हैं। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
कौशल विकास योजनाओं की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
102. ( क्र. 629 ) श्री सुरेश राजे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कौशल विकास एवं रोजगार की कौन-कौन सी योजनायें क्रियाशील हैं? (ख) ऐसी कौन-कौन सी योजनायें हैं जो प्रदेश में क्रियाशील हैं परन्तु डबरा में नहीं? अगर हैं तो योजनाओं के नाम बताएं। (ग) डबरा विधानसभा के लिए कितनी कौशल विकास एवं रोजगार योजनायें स्वीकृत हैं जो लंबित हैं? अगर लंबित हैं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (ग) रोज़गार हेतु जॉब फेयर एवं कॅरियर काउसिंलिंग योजना संचालित है। कौशल विकास हेतु शिल्पकार प्रशिक्षण योजना एवं शिक्षु प्रशिक्षण योजना संचालित है। यह योजनाऐं डबरा के लिये भी संचालित है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सरकारी स्कूलों को निजी शिक्षा संस्थान को सौंपा जाना
[स्कूल शिक्षा]
103. ( क्र. 639 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकारी स्कूलों को पतंजली शिक्षा संस्थानों को सौंपा गया है? यदि हां तो किन-किन जिलों में किस-किस स्कूलों को दिया गया है अथवा दिया जाना है? (ख) यदि हां तो इस संबंध में किये एम.ओ.यू. के अनुसार किन-किन शर्तों पर सरकारी स्कूल उपरोक्त संस्थान को दिये जा रहे है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मृदा का परीक्षण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
104. ( क्र. 640 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ जिला मुरैना में मिट्टी के परीक्षण के लिये किन-किन स्थानों पर प्रयोगशाला है? (ख) जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त विधानसभा के किसानों के खेतों में जाकर कृषि विभाग द्वारा नमूने लिये थे, लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम बतावें? (ग) क्या लिये गये नमूनों का परीक्षण कर किसानों को अवगत कराया गया? (घ) उक्त विधान सभा क्षेत्र में मृदा कार्ड बनाये गये? यदि हां तो किसानों को क्या-क्या लाभ मिला?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-03 सबलगढ़ के अंतर्गत सबलगढ़ में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। सबलगढ़ क्षेत्र के कृषकों के मृदा नमूनों का, वर्तमान में मुरैना जिला स्तर पर स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण कराया जा रहा हैं। (ख) जी हां। जनवरी 2021 से प्रश्नांकित अवधि तक सबलगढ़ विधानसभा के अंतर्गत 660 मृदा नमूने विभागीय अमले द्वारा लिये गये हैं। मृदा नमूने लेने वाले अमले के नाम एवं पद की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जनवरी 2021 से प्रश्नांकित अवधि तक सबलगढ़ विधान सभा के अंतर्गत 660 मृदा नमूने एकत्रित हुए हैं, जिनका मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला मुरैना में परीक्षण कराया जाकर मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों के स्तर के आधार पर स्वाइल हैल्थ कार्ड के माध्यम से अनुशंसाएं कृषकों को उपलब्ध कराई गई हैं। (घ) मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों के स्तर के आधार पर, स्वाइल हैल्थ कार्ड के माध्यम से उर्वरकों की अनुशंसाएं, कृषकों को उपलब्ध कराया जाकर लाभान्वित कराया गया हैं।
सी.एम.राइज स्कूल खोले जाने के मापदण्ड
[स्कूल शिक्षा]
105. ( क्र. 654 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सी.एम.राइज स्कूल खोले जाने हेतु शासन ने क्या-क्या मापदण्ड बनाये हैं? समस्त आदेश/नियम क्या है? उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार छात्र-छात्राओं को क्या-क्या अतिरिक्त सुविधाएं मिलेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार क्या विभाग ने क्षेत्रीय विधायकों से प्रस्ताव मांगे हैं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार बैतूल जिले के विधानसभा क्षेत्र बैतूल में कौन-कौन से हॉयर सेकेण्ड्री स्कूल सी.एम.राइज खोले जाने की पात्रता रखते हैं एवं कौन-कौन से क्यों नहीं? क्या निश्चित समय-सीमा, राशि स्वीकृत कर सी.एम.राइज स्कूल खोल दिये जावेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है। (ग) जी नहीं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर है। सी.एम. राइज़ योजनान्तर्गत दो चरणों में स्कूलों को चयन किए जाने का प्रावधान है, प्रथम चरण (2021-24) हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के 275 एवं जनजातीय कार्य विभाग के 85 स्कूलों का चयन किया जाकर इनमें शैक्षणिक व सहशैक्षणिक क्रियाकलापों को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। चूंकि सी.एम. राइज़ अन्तर्गत नए स्कूल न खोले जाकर पूर्व से संचालित स्कूलों को ही सर्वसंसाधन संपन्न बनाया जा रहा है, जिनकी अद्योसरंचना विस्तार/नवीन भवन निर्माण हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मनरेगा योजना के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
106. ( क्र. 666 ) श्री मनोज चावला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28 फरवरी 22 तक कितने जॉबकार्डधारी परिवारों के कितने लोगो द्वारा मनरेगा में कार्य की मांग की गई? (ख) उपरोक्त अवधि में कितने लोगों को मनरेगा में कार्य दिया गया? (ग) मनरेगा में कार्य की मांग करने के बावजूद उन्हें काम न दिए जाने के क्या कारण रहे हैं? (घ) क्या सरकार भविष्य में मनरेगा में कार्य की मांग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को काम दिया जाना सुनिश्चित करेगी? (ड.) वर्तमान में मनरेगा में जॉबकार्डधारी परिवारों के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने हेतु शासन की क्या नियमावली हैं? प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रतलाम जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 21 फरवरी, 22 तक 91205 जॉबकार्डधारी परिवारों के 166957 लोगों द्वारा मनरेगा में कार्य की मांग की गई। (ख) उपरोक्त अवधि में 129306 लोगों को मनरेगा में कार्य दिया गया। (ग) मनरेगा में कार्य की मांग करने के उपरांत अकुशल श्रम करने हेतु आवंटित कार्य पर उपस्थित होने वाले जॉबकार्डधारी सदस्य को काम दिया गया है। कार्य की मांग करने के बावजूद उन्हें काम न दिए जाने संबंधी स्थिति जिले में निर्मित नहीं हुई है। मनरेगा एक्ट 2005 के धारा 7 (1) में स्पष्ट प्रावधान है, कि कार्य की मांग आने के उपरांत 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। यह एक सतत प्रक्रिया है। जिले में इस अवधि में किसी भी प्रकार का बेरोजगारी भत्ते की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा में मजदूरी रोजगार को कानूनी गारंटी दी गई है। (ड.) वर्तमान में मनरेगा में जॉबकार्डधारी परिवारों के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने हेतु शासन की नियमावली की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
इन्दौर जिले में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
107. ( क्र. 669 ) श्री संजय शुक्ला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर संभाग अन्तर्गत इन्दौर जिले में पूर्व में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव मंजूर/प्रस्तावित था? कितने बजट का प्रावधान था, वर्तमान में बजट की क्या स्थिति है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो इन्दौर में विश्वविद्यालय कब तक स्थापित किया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (क) के सम्बंध में क्या इन्दौर में कृषि कॉलेज भवन में विश्वविद्यालय संचालन हेतु पर्याप्त व्यवस्था है? उक्त भवन में कृषि विभाग कब तक विश्वविद्यालय संचालन प्रारंभ करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र. शासन के पत्र क्र. 1744/2021/14 (AGR) दि. 26.10.2021 द्वारा एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन के पत्र से इंदौर कृषि महाविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय में परिणत करने हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन एवं परीक्षण उपरांत विभागीय टीप/प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश है, तदानुसार कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता।
किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
108. ( क्र. 686 ) श्री तरूण भनोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रबी का सीजन आने के बाद भी जबलपुर जिले में किसानों को उचित समय पर यूरिया की आपूर्ति न किये जाने की शिकायतें मिली हैं? (ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा दें। (ग) क्या जिले में सरकारी समितियों में यूरिया उपलब्ध न होने की स्थिति में फुटकर विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पर यूरिया को बेचे जाने की शिकायतें मिली हैं? (घ) यदि हां तो, जिले में अब तक ऐसे कितने फुटकर विक्रेताओं पर शासन द्वारा कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय विद्यालयों के खेल मैदान का व्यवसायिक उपयोग
[स्कूल शिक्षा]
109. ( क्र. 700 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले अन्तर्गत शासकीय विद्यालयों में खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु निर्धारित खेल मैदान को अतिक्रमण कर व्यवसायिक निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने की शिकायतें मिली हैं? (ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा दें। (ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने और संसाधन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में मंत्रालय नई नीति पर विचार कर रहा है? (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन शिकायत अद्यतन संज्ञान में नहीं है। (ख) ''क'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत इस प्रकार की नीति विचारण में नहीं है। (घ) ''ग'' के उत्तर के प्रकाश में शेष निरंक है।
बीज उत्पादक, सहकारी समितियों का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
110. ( क्र. 713 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अन्नपूर्णा योजना तथा सूरज धारा योजना के तहत कृषकों को सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश की बीज सहकारी समितियों से शासन द्वारा लिये गये बीज की जानकारी जिले अनुसार तथा सहकारी समितियों अनुसार बीज की मात्रा तथा बीज की कीमत सहित विगत 3 वर्षों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित योजनाओं में शासन द्वारा खरीदे गये बीजों का भुगतान अब तक शासन द्वारा नहीं किया गया है? विगत 3 वर्षों में बीज सहकारी समितियों के बकाया भुगतान की स्थिति से जिले अनुसार सहकारी समितियों के नाम सहित अवगत करावें। (ग) बीज उत्पादक सहकारी समितियों का बकाया भुगतान कब तक पूरा कर दिया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) सूरजधारा एवं अन्नपूर्णा योजना के लंबित भुगतान के संबंध में वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल को वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 63.84 करोड़ आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत करने के संबंध में प्रस्ताव एकल नस्ती क्रमांक 283/शाखा बजट दिनांक 30.12.2021 द्वारा शासन को प्रेषित की गई थी, प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत एकल नस्ती क्रमांक/3210/एसीएस/कृषि/2022 दिनांक 12.01.2022 को प्रमुख सचिव वित्त विभाग को प्रेषित की गई है, बजट प्राप्त होते ही भुगतान कराने की कार्यवाही की जावेगी।
मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
111. ( क्र. 714 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विषयांकित योजना के तहत बालाघाट जिले में कुल कितने तालाब स्वीकृत किये गये? विकासखण्ड अनुसार तथा स्वीकृत राशि अनुसार बतावें? (ख) विकासखण्ड किरनापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोदरी के अंतर्गत भगतपुर में बन रहे तालाब के कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा क्या थी? क्या यह सही है कि आज दिनांक तक भी यह तालाब पूर्ण नहीं हो सका है? इस तालाब का काम किस ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है तथा कार्य में देरी के कारण उस पर नियमानुसार कितनी पेनाल्टी लगायी गयी है इसकी भी जानकारी बतावें? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) में वर्णित तालाब के ठेकेदार द्वारा अक्सर काम पेटी कांट्रेक्टर द्वारा कराए जाते हैं? क्या यह भी सही है कि इस तालाब में मजदूरों तथा अन्य भुगतान कई महीनों से लंबित पड़े है भुगतान कब तक कर दिया जाएगा कृपया बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विकासखण्ड किरनापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोदरी के अंतर्गत भगतपुर में बन रहे तालाब के कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा दिनांक 15.10.2019 तक थी। जी हां, तालाब आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हो सका है। इस तालाब का काम ठेकेदार श्री संतोष असाटी के द्वारा कराया जा रहा है तथा कार्य में देरी के कारण राशि रोकी गई है। (ग) जी नहीं। योजनांतर्गत कार्य निविदा पद्धति से कराए जाते है तथा वर्तमान में किसी भी ठेकेदार के देयक लंबित न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा अंतर्गत खेल मैदान का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
112. ( क्र. 733 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले की विधान सभा उदयपुरा अन्तर्गत मनरेगा मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में किन-किन स्थानों पर खेल मैदान का निर्माण किन-किन निर्माण एजेंसियों द्वारा करवाया गया? व्यय राशि सहित विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत किन-किन खेल मैदान का निर्माण कार्य अपूर्ण है तथा क्यों? कार्यवार कारण बतायें तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (ग) प्रश्नांश (ख) के खेल मैदान का मूल्यांकन एवं अंतिम मूल्यांकन तथा निरीक्षण किन-किन अधिकारियों ने कब-कब किया? (घ) प्रश्नांश (क) में निर्मित खेल मैदान में अनियमितता तथा घटिया निर्माण कार्य की मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को उक्त अवधि में किन-किन माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) में स्वीकृत 11 खेल मैदान का निर्माण कार्य अपूर्ण है। अपूर्णता का कारण कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) में निर्मित खेल मैदान में अनियमितता तथा घटिया निर्माण कार्य की शिकायत जिला स्तर पर उक्त अवधि में प्राप्त नहीं हुई है।
स्टाप डेम का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
113. ( क्र. 734 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 से फरवरी 22 तक की अवधि में मनरेगा अंतर्गत कितने स्टाप डेम का निर्माण किस एजेंसियों द्वारा करवाया गया? व्यय राशि सहित विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) के स्टाप डेमो में वर्ष 2021 में पानी रूका तथा कितने स्टाप डेमो में घटिया निर्माण के कारण पानी नहीं रूक रहा हैं तथा क्यों? जिला के अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की? (ग) प्रश्नांश (ख) के स्टाप डेमों का मूल्यांकन एवं अंतिम मूल्यांकन तथा निरीक्षण किन-किन अधिकारियों ने कब-कब किया? (घ) प्रश्नांश (क) के निर्मित स्टाप डेमों में अनियमितता तथा घटिया निर्माण कार्य की माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से मनरेगा परिषद को कितनी शिकायतें प्राप्त हुयी तथा उन पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 से फरवरी 22 तक की अवधि में मनरेगा अंतर्गत 03 स्टाप डेम का निर्माण संबंधित ग्राम पंचायत एजेंसियों द्वारा करवाया गया। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन स्टाप डेमो में वर्ष 2021 में पानी रूका, अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जानकारी उत्तरांश (क) के संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) के निर्मित स्टाप डेमों में अनियमितता तथा घटिया निर्माण कार्य की माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से मनरेगा परिषद से पत्र क्र. 8850 दिनांक 03.01.2022 के संलग्न रायसेन जिले को एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की जांच कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रायसेन को कार्यालयीन पत्र क्र. 225 दिनांक 13.01.2022 के माध्यम से दी गयी है। प्रश्नांश (क) में निर्मित स्टाप डेमों का प्रेषित पत्र में उल्लेखित कार्यों में समावेश नहीं है। अत: प्रतिवेदन अनुसार उल्लेखित ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्मित स्टाप डेमों में पानी रूक रहा है। शिकायत में कोई दोषी न होने से कार्यवाही नहीं की गयी है।
प्रदेश की कंपनियों के द्वारा बाहर के राज्यों के लोगों को रोजगार दिया जाना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
114. ( क्र. 747 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009 से 2021 तक प्रदेश में किस-किस कंपनी को उद्योग लगाने हेतु कितनी-कितनी हेक्टेयर भूमि किस दिनांक को किस दर से किन-किन शर्तों पर आवंटित की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कंपनी द्वारा कितने निवेश का कितनी अवधि में mou किया गया था तथा कितने राज्य के कितने बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने का उल्लेख किया गया था? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कंपनी के प्रश्नांश (ख) में उल्लेख अनुसार रोजगार प्रदान कर दिया है, निवेश का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है, यदि नहीं तो उस स्थिति में क्या कार्यवाही प्रचलन में है? (घ) वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक के औद्योगिक घरानों द्वारा कुल कितना निवेश किया गया? कितनों को रोजगार दिया गया तथा उन्हें कुल कितनी भूमि कितनी राशि में आवंटित की गई? (ड.) पिछले दस वर्षों में कितने बड़े औद्योगिक घरानों में आवंटित जमीनी की शर्तों का पालन समय पर न करने से जमीन वापस की गई?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
संविदा परियोजना अधिकारी की नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
115. ( क्र. 756 ) श्री कमलेश जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री तिलक सिंह कुशवाह संविदा परियोजना अधिकारी वाटर शेड जिला पंचायत मुरैना की प्रथम नियुक्ति किस आधार पर एवं किस विभाग द्वारा जिला मुरैना में की गई? जिला मुरैना में श्री तिलक सिंह कुशवाह के साथ कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई? वर्तमान में उक्त अधिकारी/कर्मचारी किस-किस स्थान पर कार्य कर रहे है? (ख) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक श्री तिलक सिंह कुशवाह परियोजना अधिकारी जिला पंचायत मुरैना के विरुद्ध जिला कार्यालय मुरैना एवं विभागीय वरिष्ठ कार्यालय भोपाल में किन-किन जनप्रतिनिधि एवं अन्य के द्वारा कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं उक्त शिकायतों पर सम्बंधित कर्मचारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सहित बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 5962/22/वि-2/स्था./2008, दिनांक 03.04.2008 के क्रम में जिला पंचायत मुरैना के आदेश क्र./स्था./डीआरडीए/2008/2880, दिनांक 17.04.2008 के द्वारा श्री तिलक सिंह कुशवाह की पदस्थापना डीआरडीए प्रशासन योजनान्तर्गत संविदा पर परियोजना अधिकारी (वाटरशेड) के पद पर जिला पंचायत मुरैना में की गई। श्री तिलक सिंह कुशवाह के साथ जिला पंचायत मुरैना में किसी अन्य कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई थी। श्री तिलक सिंह कुशवाह वर्तमान में जिला पंचायत मुरैना में कार्य कर रहे है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
स्कूलों का निजीकरण
[स्कूल शिक्षा]
116. ( क्र. 802 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के कुछ जिलों के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों को पीपीपी मोड के तहत पतंजलि शिक्षा संस्थान को सौंपा गया है? (ख) यदि हां तो यह कार्यवाही कब प्रारम्भ की गई और किस-किस जिले के स्कूलों को किन-किन शर्तों के तहत सौंपा गया है? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि क्या शासन द्वारा स्कूलों को पीपीपी मोड के तहत निजी शिक्षा संस्था को सौंपने के पूर्ण अध्यापक यूनियन एवं अभिभावकों से सलाह ली गई थी? (घ) यदि नहीं तो इस निजीकरण की कार्यवाही को निरस्त करेंगे? यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो कारण सहित बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खाद की कालाबाजारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
117. ( क्र. 803 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में डीएपी एवं यूरिया की कितनी मांग रही और शासन द्वारा कितनी पूर्ति की गई? जिलेवार माहवार बतावें। (ख) उक्त अवधि में किस-किस जिले में किन-किन कारणों से खाद संकट उत्पन्न हुआ तथा यह भी अवगत करावें कि शासन को खाद की कालाबाजारी की कहां-कहां से शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि प्रदेश में खाद संकट एवं कालाबाजारी को लेकर किसानों में आपसी विवाद के कारण अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं? यदि हां तो किस-किस जिले में किस-किस थाना अंतर्गत पंजीबद्ध किए गए? क्या शासन इन अपराधिक प्रकरणों को वापिस लेगा? यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो कारण सहित बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) प्रदेश के किसी भी जिले से खाद संकट उत्पन्न होने की जानकारी प्रकाश में नहीं आई है। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) प्रदेश में खाद संकट एवं कालाबाजारी को लेकर किसानों में आपसी विवाद के कारण अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने के मामले प्रकाश में नहीं आये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उपलब्ध सुविधाएं
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
118. ( क्र. 807 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्र/छात्राओं को शासन स्तर पर वर्तमान सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? क्या प्रदेश के छात्र-छात्राओं के अनुपातिक दृष्टिकोण से तकनीकी शैक्षणिक संस्थान पर्याप्त हैं? प्रदेश के कितने जिले व तहसीलों में रोजगार प्रशिक्षण संस्था आई.टी.आई. प्रारंभ है एवं आने वाले समय में और कहां-कहां प्रारंभ किये जाने का प्रस्ताव है? क्या भोपाल जिले अंतर्गत दक्षिण-पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की योजना है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) तकनीकी प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं को रोजगार हेतु शासन से कौन-कौन सी सुविधा या लोन किस प्रतिशत से दिया जा रहा है? भविष्य में प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं को उनके रोजगार हेतु शासन स्तर पर क्या योजना है? (ग) प्रदेश की तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में वर्तमान में कौन-कौन से व्यवसाय हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है एवं और कौन से नये व्यवसाय का प्रशिक्षण देने हेतु शासन में प्रस्ताव है? यदि है तो कब तक प्रारंभ किया जायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्र/छात्राओं को पात्रता अनुसार ड्राइंग एवं स्टेशनरी, पुस्तकें, विशेष कोचिंग, छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत शुल्क, मुख्यमंत्री जनकल्याण योजनान्तर्गत शुल्क, अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं हेतु एकलव्य पॉलिटेक्निक योजनान्तर्गत नि:शुल्क आवासीय शिक्षा, अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं हेतु डॉ. भीमराव अम्बेडकर पॉलिटेक्निक योजनान्तर्गत नि:शुल्क आवासीय शिक्षा एवं उच्च शिक्षा ऋण योजना की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कौशल विकास अंतर्गत प्रवेशित छात्र-छात्राओं को पात्रता अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यसक छात्रवृत्ति, दिव्यांग छात्रवृत्ति, निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति, मेरिट छात्रवृत्ति, एकलव्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति एवं डॉ. अंबेडकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जी हाँ। प्रदेश में संचालित आई.टी.आई. की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। प्रस्तावित नवीन आई.टी.आई. की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जी नहीं। भोपाल जिले के अंतर्गत दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फंदा विकासखण्ड सम्मिलित है। फंदा विकासखण्ड में एक शासकीय संभागीय आई.टी.आई. संचालित है। विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में 01 आई.टी.आई. संचालित करने की है। अत: दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में नवीन आई.टी.आई. प्रस्तावित नहीं है। (ख) तकनीकी प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं को रोज़गार हेतु सुविधा या लोन संबंधी कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है एवं भविष्य हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। नवीन व्यवसाय प्रस्तावित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल गतिविधियों की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
119. ( क्र. 808 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नाथू बरखेड़ा, भोपाल के क्रिकेट स्टेडियम के लिये भूमि आरक्षित की गई थी क्या वहां क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है यदि हां तो कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा और यदि नहीं तो क्यों? (ख) यदि नाथू बरखेड़ा भोपाल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है तो क्या भोपाल में अतंराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अन्य किसी स्थान पर भूमि आरक्षित कर कार्य प्रारंभ करने की योजना है यदि हां तो भूमि कहां पर आरक्षित की जा रही है? (ग) क्या भोपाल स्मार्ट सिटी के कारण टी.टी. नगर स्टेडियम को समाप्त किये जाने की योजना है, यदि हां तो इसे कहां पुर्नस्थापित किया जायेगा अथवा इसी जगह नवीन निर्माण किया जायेगा? (घ) युवा वर्ग के खेल प्रोत्साहन हेतु शासन द्वारा किस-किस तरह के क्रियाकलापों का प्रावधान किया जा रहा है एवं खेल गतिविधियों को युवा वर्ग के रोजगार से जोड़ने की कौन-कौन सी योजनाएं है और यदि नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। इस महत्वपूर्ण आयोजन हेतु नाथू बरखेड़ा, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्टस कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु राशि रूपये 137.60 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत प्रथम चरण में राशि रूपये 137.60 करोड़ की लागत से फुटबॉल मैदान व एथलेटिक्स स्टेडियम/हॉकी स्टेडियम निर्माण व साईट डेवलपमेंट व अधोसरंचना विकास किया जाना है। द्वितीय चरण में मल्टीपरपज इंडोर हॉल तथा तृतीय चरण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। (ख) वर्तमान में विभागीय निर्णय अनुसार नाथू बरखेड़ा में प्रस्तावित स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स के तृतीय चरण में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) युवा वर्ग के खेल प्रोत्साहन हेतु म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 08/03/2019 में पुरस्कार व प्रोत्साहन नियम तथा म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14/04/2021 में पुरस्कार नियम 2021 प्रकाशित किये गये है। खेल गतिविधियों को युवा वर्ग के रोजगार से जोड़ने हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर शासकीय नौकरी प्रदान की जाती है। प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जो अपना खेल कैरियर समाप्त कर खेलों से संबंधित रोजगारोन्मुखी डिग्री/डिप्लोमा करना चाहते है, उन्हे वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा "कोच डेवलपमेंट" योजना संचालित की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को "खिलाड़ी प्रशिक्षक" के रूप में पदस्थ करने की योजना भी है।
प्रयोगशाला जांच एवं परीक्षण शुल्क
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
120. ( क्र. 829 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 तक जारी किस परिपत्र के अनुसार मनरेगा के तहत कितनी लागत के स्वीकृत किन कार्यों से संबंधित कौन-कौन सी जांच एवं परीक्षण प्रयोगशाला से करवाया जाना आवश्यक है? इसके लिए क्या शुल्क निर्धारित किया गया है? (ख) प्रयोगशाला जांच/परीक्षण से संबंधित निर्धारित फीस/शुल्क के भुगतान की शासन ने किस दिनांक के परिपत्र में क्या-क्या व्यवस्था कर क्या-क्या आदेश, निर्देश दिए हैं? प्रति सहित बतावें। यह राशि किस मद या कार्य से भुगतान की जावेगी? (ग) प्रयोगशाला जांच/परीक्षण से संबंधित फीस/शुल्क के भुगतान की राशि को लेकर प्रश्नांकित दिनांक तक भी परिपत्र जारी नहीं किए जाने का क्या कारण रहा है यह परिपत्र कब तक जारी कर दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 एवं 02 अनुसार है। (ख) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
पेसा कानून 1996 के नियम बनाये जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
121. ( क्र. 830 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि पेसा कानून 1996 के नियम बनाए जाने के संबंध में राज्य मंत्रालय भोपाल में दिनांक 8 जून, 2021 दिन मंगलवार को विभाग द्वारा बैठक का आयोजन किया गया था। (ख) यदि हां तो पेसा कानून 1996 किस दिनांक से प्रदेश में लागू हुआ, पेसा कानून से संबंधित नियम प्रश्नांकित दिनांक तक भी नहीं बनाए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? दिनांक 8 जून 2021 की बैठक में किस-किस को आमंत्रित किया गया, बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ। (ग) लघु वनोपज के संबंध में भा.व.अ. 1927, भू-राजस्व संहिता 1959, संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 में क्या-क्या प्रावधान दिए है, इन प्रावधानों में लघु वनोपज पर प्रतिबंध लगाने एवं वन अपराध पंजीबद्ध करने का वन विभाग को क्या अधिकार एवं छूट दिए गए है। (घ) पेसा कानून 1996 में लघु वनोपज से संबंधित दिए प्रावधानों के अनुसार नियम बनाए जाने का कार्य कब तक पूरा किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) दिनांक 24.12.1996 से, विभिन्न विभागों के अधिनियमों व नियमों का परीक्षण, समिति का गठन, विभिन्न राज्यों के नियमों का अध्ययन तथा विषय विशेषज्ञों से विचार-विमर्श आदि कारण रहे हैं। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताना संभव नहीं।
सड़क निर्माण एवं विभागीय कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
122. ( क्र. 845 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिला अंतर्गत विगत 03 वर्षों में विभाग द्वारा किस-किस योजना के तहत कहां से कहां तक कितनी-कितनी लागत से कौन-कौन सड़क कब-कब बनाई गयी है? पवई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत निर्मित सड़कों को किन शासकीय सेवकों के पर्यवेक्षण में किस ठेकेदार द्वारा निर्मित किया गया था? वर्तमान में सड़कों की हालत क्या है? सड़कवार बताइये। (ख) क्या प्रश्नांश (क) निर्मित सड़कों का निर्माण उपरांत किन्हीं तकनीकी अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र में निरीक्षण किया गया? यदि हां तो किस-किस शासकीय सेवक द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया और क्या-क्या प्रतिवेदन दिये गए? यदि नहीं तो क्यों? (ग) पवई विधान सभा अंतर्गत कौन-कौन से मार्गों पर नवीन सड़क के निर्माण और किन-किन सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता है? इन सड़कों के निर्माण और मरम्म्त पर कितनी-कितनी लागत आना अनुमानित है? (घ) प्रश्नांश (घ) मार्गों के निर्माण और मरम्मत हेतु प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गयी? इन सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत की स्वीकृति किस स्तर पर कब से लंबित है? क्या सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत के कार्यों को कराया जायेंगा? यदि हां तो किस प्रकार और कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्मित मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) स्वीकृति हेतु प्रस्तावित मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत निर्मित मार्गों का संधारण कार्य निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जा रहा है, सड़कवार संधारण हेतु अनुमानित लागत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत निर्मित मरम्मत योग्य मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-इ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स एवं 'इ' अनुसार है।
विभागीय कार्यों की स्वीकृति और कार्यों की गुणवत्ता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
123. ( क्र. 846 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई विधानसभा अंतर्गत विगत 03 वर्षों में विभाग द्वारा विकास एवं निर्माण के कौन-कौन से कार्य किस-किस मद और कितनी-कितनी लागत से कराये गये और कार्यों की निर्माण एजेंसी कौन थी? कार्यवार बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) कार्यों के प्राक्कलन किस नाम, पदनाम के तकनीकी अधिकारियों द्वारा तैयार किए गये एवं किस नाम पदनाम के अधिकारियों द्वारा कार्यों को स्वीकृत किया गया? (ग) कार्यों के प्रगतिरत रहने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के क्या नियम/निर्देश हैं और क्या प्रश्नांश (क) कार्यों का नियमानुसार निरीक्षण कर, निरीक्षण प्रतिवेदन दिये गये? यदि हां तो कार्यवार बतायें, कि कार्यों का किस नाम पदनाम के अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया, क्या प्रतिवेदन दिये गये? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) कार्यों का भौतिक सत्यापन और माप किस नाम, पदनाम के शासकीय सेवक द्वारा कब-कब किया गया? क्या प्रतिवेदन एवं माप प्रस्तुत किया गया और कार्यों का कितना-कितना भुगतान कब-कब किया गया? (ड.) क्या प्रश्नांश (क) के कार्यों की गुणवत्ता एवं अन्य विषय की जनपद, जिला प्रशासन एवं विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां तो क्या निराकरण किया गया? शिकायतवार बतायें। (च) प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में विकास एवं निर्माण के कार्यों की वर्तमान भौतिक स्थिति से अवगत कराएं एवं बतायें, कि क्या सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण किए गये और सभी कार्यों की स्थिति संतोषजनक हैं तथा किए गये कार्यों का समुचित उपयोग हो रहा हैं? यदि हां तो कैसे? कार्यवार विवरण बतायें, यदि नहीं तो क्या कार्यवाही की जायेंगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ग) कार्यों के प्रगतिरत रहने पर विभागीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा रैण्डम आधार पर कार्यों के निरीक्षण करने के निर्देश हैं। कार्यों की गुणवत्ता प्राक्कलन अनुरूप न होने अथवा कमीं पाये जाने पर सक्षम स्तर पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। (घ) प्रश्नांश (क) के कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं माप संबंधित उपयंत्री द्वारा कार्य की प्रगति अनुसार किये गये। कार्यों में भुगतान संबंधी विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है।
कृषि उपज मंडियों में रिक्त पदों पर नियुक्ति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
124. ( क्र. 857 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कुल कितनी कृषि उपज मंडियां संचालित हैं? कौन-कौन मंडिया A, B, C केटेगरी में आती है? (ख) प्रदेश में मंडी सचिव के कितने पद रिक्त हैं? (ग) मंडी सचिव के अतिरिक्त और अन्य कितने पद रिक्त हैं? (घ) रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मध्यप्रदेश में कुल 259 कृषि उपज मंडियॉ संचालित है। जिनमें से A श्रेणी की 39, B श्रेणी की 42 तथा C श्रेणी की 56 मंडियॉ स्थापित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में मंडी सचिवों के कुल 220 पद रिक्त है। जिसमें सीधी भर्ती के 46 एवं पदोन्नति के 174 पद शामिल हैं जिसके अंतर्गत क्रमश: सचिव 'अ' श्रेणी के सीधी भर्ती के पद 05 एवं पदोन्नति के पद 20 हैं जिसमें से पदोन्नति पद के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति पद पर 02 कार्यरत, सचिव 'ब' श्रेणी के सीधी भर्ती के पद 00 एवं पदोन्नति के पद 73 हैं जिसमें से पदोन्नति पद के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति पद पर 01 कार्यरत, सचिव 'स' श्रेणी के सीधी भर्ती के पद 41 एवं पदोन्नति के पद 81 हैं जिसमें से पदोन्नति पद के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति पद पर 12 कार्यरत हैं। (ग) राज्य मंडी बोर्ड सेवा में मण्डी सचिव के अतिरिक्त सीधी भर्ती के अन्तर्गत अन्य 25 संवर्गों में 391 पद तथा पदोन्नति के अन्तर्गत 39 संवर्गो में 896 के पद रिक्त हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब एवं स अनुसार है। (घ) सीधी भर्ती के अन्तर्गत रिक्त पदों पर भर्ती करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा वर्ष 2016 में पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त किया गया है जिसके विरूद्ध राज्य सरकार की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गयी अपील में इस कार्यवाही पर यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश हैं। वर्तमान में कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश पारित होने या राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं तब इन रिक्त पदों की पूर्ति तदानुसार की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रदर्शनों के नाम से राशि का गलत उपयोग
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
125. ( क्र. 860 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कटनी द्वारा वर्ष 2020 में डी.एम.एफ. योजना में ग्रीष्मकालीन हेतु मक्का प्रदर्शन का आयोजन करने हेतु प्रस्ताव बनाकर उक्त योजना से राशि व्यय की गई? यदि हां तो विकासखण्डवार, कृषक संख्या बताएं? उक्त प्रदर्शन ग्रीष्मकालीन में अथवा खरीफ फसल बोये जाने के बाद सामग्री उपलब्ध करायी गयी? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हां तो किसके आदेश से ग्रीष्मकालीन प्रदर्शन को खरीफ की फसल बोनी के बाद विलंब से सामग्री कृषकों को प्रदाय कराकर उप संचालक कृषि कटनी द्वारा करोड़ों रूपये का अपव्यय किया गया, जिसके लिए संबंधित अधिकारी क्या दोषी है? क्या योजना में जो सामग्री दी गयी वह या तो कम दी गयी या अनुपयोगी सामग्री प्रदाय की गयी, जिसका उपयोग कृषक द्वारा वास्तविक रूप से नहीं किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में अपव्यय के लिए दोषी उप संचालक कृषि कटनी से संपूर्ण राशि वसूल की जायेगी? यदि हां तो कब तक? नहीं तो कारण बताएं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हां उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कटनी द्वारा वर्ष 2020 में डी.एम.एफ. योजना में ग्रीष्मकालीन हेतु मक्का प्रदर्शन का आयोजन करने हेतु प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संशोधन उपरांत खरीफ 2020 में उक्त योजना में राशि व्यय की गई है। विकासखण्डवार लाभान्वित कृषकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उक्त प्रदर्शन खरीफ वर्ष 2020 में फसल बोये जाने के साथ सामग्री उपलब्ध करायी गयी। (ख) कलेक्टर कटनी द्वारा दिनांक 19.06.2020 को संशोधन उपरांत ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना को खरीफ 2020 में क्रियान्वित किये जाने हेतु आदेशित किया गया। इसके लिए संबंधित अधिकारी दोषी नहीं है। योजना अंतर्गत जो सामग्री प्रदाय की गयी वह योजना प्रावधानुसार उपयोगी सामग्री कृषकों को प्रदाय की गयी है, जिसका उपयोग कृषकों द्वारा वास्तविक रूप से किया गया है। (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर आदेशानुसार व्यय किया गया है। अत: अपव्यय का प्रश्न ही नहीं है।
नियम विरूद्ध संलग्नीकरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
126. ( क्र. 861 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी किसान कल्याण तथा कृषि विकास कटनी के कार्यालय में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर कौन-कौन कब से पदस्थ हैं तथा उन अधिकारियों को कब-कब, किस-किस के द्वारा किस-किस कार्यालय में संबद्ध (संलग्न/कार्य व्यवस्था) क्यों किया गया? कारण सहित बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित अधिकारी को दूसरे कार्यालय में कार्य करने पर एस.डी.ओ. कृषि के कार्यालय से वेतन भुगतान किसके आदेश से किया जा रहा है? आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) अधिकारी को जब से पदस्थ है तब से एस.डी.ओ. कृषि कार्यालय में क्या-क्या कार्य आवंटित है? कार्य आवंटन आदेशों की प्रतियां उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (क) के अधिकारी के अवैधानिक रूप से संलग्नीकरण के संबंध में क्या किसी कटनी निवासी द्वारा दिसंबर 2021 एवं फरवरी 2022 में अपर मुख्य सचिव कृषि एवं कलेक्टर कटनी को शिकायत की गयी थी? यदि हां तो उन शिकायतों पर शासन एवं कलेक्टर कटनी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के परिप्रेक्ष्य में उक्त सहायक सांख्यिकीय अधिकारी को अवैधानिक रूप से संबद्ध (संलग्न/कार्य व्यवस्था) करने या दूसरे कार्यालय में अतिरिक्त कार्य लेने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये मूल पदस्थापना कार्यालय में कार्य करने हेतु आदेशित किया जायेगा? यदि हां कब तक, नहीं तो क्यों कारण बतायें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी कटनी में श्री आर.पी. प्रजापति, सहायक सांख्यिकी अधिकारी दिनांक 29.05.2003 से पदस्थ हैं। कार्यालय कलेक्टर (जिला पंचायत) कटनी के आदेश क्रमांक/बी.पी.एल.सर्वे03/155 कटनी दिनांक 19.06.2003 के द्वारा संबंधित को कलेक्टर कार्यालय में बी.पी.एल. सर्वे कक्ष (जिला पंचायत) कटनी में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। तत्पश्चात कार्यालय कलेक्टर जिला कटनी के आदेश क्रमांक/कृषि/2007-08/2691 कटनी दिनांक 06.11.2007 के द्वारा श्री प्रजापति की सेवाएं मूल विभाग को वापस की गई जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है तथा उनका संलग्नीकरण नहीं किया गया है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी के पत्र क्रमांक/कार्य संपादन/2014-15/695 कटनी दिनांक 07.05.2014 के द्वारा श्री प्रजापति की सेवाए उनकी मूल पदस्थापना स्थल अनुविभागीय कृषि अधिकारी कटनी को दी गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी कार्यालय में स्टाफ की कमी होने एवं कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए आदेश क्रमांक/स्था कार्य विभा/2014-15/716 कटनी दिनांक 08.05.2014 के द्वारा अतिरिक्त प्रभार का कार्य कराया गया है। (ख) कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी कटनी में सहायक सांख्यिकी अधिकारी का उपस्थित प्रतिवेदन जिला कार्यालय से प्राप्त होने के उपरांत वेतन का भुगतान किया जा रहा है। (ग) प्रश्नांश (क) अधिकारी श्री प्रजापति अपने पदीय दायित्वों के अनुरूप सांख्यिकी शाखा के कार्यों के साथ-साथ अन्य आवश्यक कार्यों का निर्वाहन जिला कार्यालय से कर रहे हैं। (घ) प्रश्नांश (क) के अधिकारी के संबंध में कटनी जिला निवासी श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री द्वारा दिसंबर 2021 एवं फरवरी 2022 में श्री प्रजापति को मूल पदस्थापना अनुविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय के लिए कार्यमुक्त हेतु शिकायत की गई है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी कार्यालय में स्टाफ की कमी होने एवं कार्या को प्रभावित होने से बचाने से संबंधित होने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। (ड.) अनुविभागीय कृषि अधिकारी कटनी एवं जिला कार्यालय का मुख्यालय एक ही होने से उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी कार्यालय में स्टाफ की कमी होने से मूल दायित्वों के साथ अन्य कार्य कराये जा रहे हैं।
हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
127. ( क्र. 865 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि शासन द्वारा हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया जाता है? (ख) यदि हां, तो हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किये जाने का आधार क्या है? प्रावधानों/नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि में शिवपुरी जिले के किन-किन हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया गया? सूची उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार। (ग) वर्ष 2018-19 जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की जानकारी निरंक है।
श्रम कानूनों का पालन एवं प्रदूषण की जांच
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
128. ( क्र. 868 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में मध्यप्रदेश में नई औद्योगिक नीति एवं श्रम कानून क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नई औद्योगिक नीति एवं श्रम कानूनों के आधार पर किसी फैक्ट्री में कितने प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का नियम है? क्या औद्योगिक क्षेत्र बानमोर में वैक्टस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सांची दुग्ध संघ, जे.के. टायर, सीतापुर में यूनीकोटर्स फैक्ट्री में नई औद्योगिक नीति एवं श्रम कानूनों के अनुसार स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है? (ग) क्या वैक्टस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में प्लास्टिक जलाने के कारण, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है और स्थानीय निवासियों के घरों की छत पर काला पाउडर जमा हो जाता है? यदि हाँ तो प्रदूषण विभाग द्वारा वैक्टस कंपनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्या पर्यावरण प्रदूषण की जांच कराई जायेगी? (घ) औद्योगिक क्षेत्र बानमोर स्थित जे.के. टायर, वैक्टस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं सीतापुर स्थित यूनीकोटर्स फैक्ट्री में कितने-कितने कुशल एवं अकुशल श्रमिक कब-कब से कार्यरत हैं?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) वर्तमान में प्रदेश में उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) प्रभावशील है एवं वर्तमान में मध्यप्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत प्रवर्तन कार्य किया जाता है जिनमें मुख्यत: -(1) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (2) ठेका श्रम (विनिमयन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 (3) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (4) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 (5) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (6) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (7) म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (8) मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 (9) उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 है। (ख) उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) अनुसार उद्योग नीति का लाभ केवल ऐसी औद्योगिक इकाईयों को मिलेगा, जिसमें मध्यप्रदेश के निवासियों को कम से कम 70 प्रतिशत रोजगार प्राप्त हो रहा हो। विभाग के अधीन MPIDC लि. क्षेत्रांतर्गत औद्योगिक क्षेत्र बानमोर में स्थापित मेसर्स वैक्टस इण्डस्ट्रीज लि. में 87.50 प्रतिशत, मेसर्स ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर में 100 प्रतिशत एवं मेसर्स जेके टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. में लगभग 97 प्रतिशत तथा औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर में स्थापित मेसर्स मयूर यूनीकोटर्स लि. में लगभग 75 प्रतिशत स्थानीय/मध्यप्रदेश के व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। (ग) जी नहीं, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के जानकारी अनुसार मेसर्स वैक्टस इण्डस्ट्रीज लि. में प्लास्टिक जलाने की कोई भी घटना जाँच के दौरान संज्ञान में नहीं आई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्यरत कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की संख्या इकाईयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्नानुसार है:-
इकाई का नाम |
कुशल श्रमिकों की संख्या |
अकुशल श्रमिकों की संख्या |
कब से कार्यरत |
मेसर्स जेके टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. |
696 |
351 |
20 वर्ष व 20 से अधिक वर्ष से कार्यरत |
मेसर्स वैक्टस इण्डस्ट्रीज लि. |
217 |
473 |
वर्ष 1997 से माह फरवरी, 22 के मध्यम की अवधि से कार्यरत |
मेसर्स मयूर यूनीकोटर्स लि. |
128 |
58 |
लगभग 3 या अधिक वर्ष से कार्यरत |
खेल
ग्राउण्ड
एवं स्टेडियम
की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
129. ( क्र. 869 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेल एवं युवक कल्याण विभाग जिला मुरैना में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य एवं स्टेडियम कितने-कितने लागत से तथा किस-किस स्थान पर स्वीकृत किये गये है? (ख) प्रश्नांश (क) के कार्यों की निर्माण एजेंसी कौन थी तथा उक्त एजेंसियों को किन सेवा अनुबंधों में कार्य दिये गये थे तथा कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? कार्यवार, स्वीकृत राशि, व्यय राशि की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के कार्य में विभाग/शासन के किस-किस श्रेणी के कौन-कौन कर्मचारी कार्य में संलग्न थे? उनका नाम, पद, पदस्थापना आदेश के साथ जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के कार्यों में कितने कार्य अधूरे हैं तथा कराये गये कार्य एवं निर्माणाधीन कार्य में यदि मूल्यांकित राशि आहरित राशि से अधिक है तो कौन दोषी है क्या उन कार्यों की जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करायेंगे?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत मुरैना जिले में प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत कार्य, लागत, स्थल की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नोत्तर (क) के कार्यों की निर्माण एजेंसी, कार्यवार स्वीकृत व व्यय राशि, कार्य की स्थिति आदि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' में समाहित है। निर्माण एजेंसी, म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, ग्वालियर को कार्य ''डिपोजिट वर्क'' के रूप में दिए गए हैं। (ग) संलग्न परिशिष्ट -''अ'' में उल्लेखित कार्य हेतु निर्माण एजेंसी के कर्मचारी का नाम, पदनाम व पदस्थापना आदि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में उल्लेखित कार्य में से अम्बाह में कार्य प्रगतिरत् है तथा पोरसा में भूमि आवंटित नहीं होने से कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। कार्य की मूल्यांकन राशि आहरित राशि से अधिक नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश में अमानक बीज की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
130. ( क्र. 880 ) श्री जितु पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर संभाग अन्तर्गत वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक किस-किस एजेन्सी से कितनी मात्रा में किस दर से कुल कितनी लागत का किस फसल का बीज खरीदा गया वर्षवार जिलेवार बतावें। (ख) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा प्रत्येक प्रकार के बीज की दर तय की जाती है यदि हां तो बतावें कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सूची में कौन-कौन सा बीज तय दर से अधिक दर में खरीदा गया तथा इससे कितनी अधिक राशि व्यय करना पड़ी? (ग) प्रश्नांश (क) में खरीदे गये बीज का परीक्षण करने पर कौन सा बीज अमानक पाया गया तथा संबंधित एजेन्सी पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) में खरीदे गये बीज का वितरण किन किसानों को किस शर्त पर किया गया तथा उसके एवज में किसानों से कितनी राशि प्राप्त हुई वह कुल खरीदे गये बीज की राशि का कितना प्रतिशत है? (ड.) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बीज में से प्रतिवर्ष कितना बीज किस किस्म का वितरण नहीं किया जा सका तथा उसका उपयोग किस प्रकार किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मंडी टैक्स की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
131. ( क्र. 881 ) श्री जितु पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितनी मंडियां संचालित है? इन्दौर संभाग के अन्तर्गत किस-किस मंडी से कितना राजस्व वर्ष 2017-18 से 2020-21 में प्राप्त हुआ, वर्ष अनुसार बतावें। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में इन्दौर संभाग अन्तर्गत मंडी शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग किस-किस मद में किया गया? वर्ष अनुसार बतावें। (ग) इन्दौर संभाग में मंडी अनुसार कितना-कितना कर्ज है? कर्ज की राशि और कर्जदाता संस्था का विवरण बतावें। (घ) जनवरी 2022 के अनुसार इन्दौर संभाग अन्तर्गत किस-किस मंडी से कितना-कितना मंडी शुल्क वसूलना है। एक लाख से ज्यादा बकाया फर्म के नाम भागीदार/मालिक के नाम बकाया राशि बकाया दिनांक सहित बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरण
[स्कूल शिक्षा]
132. ( क्र. 885 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021 में स्कूल शिक्षा विभाग सतना अंतर्गत कितने लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी सतना को प्रस्तुत किया गया क्या यह भी सत्य है कि उनमें से किसी का भी स्थानांतरण नहीं किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आवेदित लिपिकों में से क्या एक भी लिपिक स्थानांतरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं आता था लिपिकवार स्थानांतरण हेतु अपात्रता का कारण स्थानांतरण नीति 2021 के संदर्भ में विवरण सहित बतावें। (ग) क्या यह भी सत्य है कि डीईओ द्वारा लिपिकों के स्थानांतरण प्रस्ताव नकारात्मक टीप के साथ प्रभारी मंत्री को प्रस्तुत किया गया था यदि हां तो ऐसा क्यों? क्या इसमें पूर्वाग्रह की भावना प्रदर्शित नहीं होती। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार किसी भी लिपिक का स्थानांतरण न किये जाने व नकारात्मक प्रस्ताव देकर लिपिकों को स्थानांतरण से वंचित करना लिपिकों के साथ दूषित मानसिकता का परिचायक नहीं है। क्या शासन डीईओ सतना के विरूद्ध ऐसी नियत विरूद्ध कार्यवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नांश अवधि में लिपिक संवर्ग के स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सतना को 15 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। जी हां। (ख) जी हां। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा स्थानांतरण नीति दिनांक 24 जून, 2021 में दिये गए निर्देशों के अनुक्रम प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया। पात्र नहीं पाए जाने पर माननीय प्रभारी मंत्रीजी के समक्ष स्थानांतरण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये। पूर्वाग्रह जैसी कोई स्थिति नहीं है। (घ) जी नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शासन स्तर से जारी स्थानांतरण नीति अनुसार कार्यवाही की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सहायक अध्यापकों की पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
133. ( क्र. 886 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले में 10 सहायक अध्यापकों की 2015 में काउंसलिंग कराये जाने के बाद पदोन्नति न किये जाने के मामले की जांच हेतु आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश क्रमांक एनसी/विस/तारां/1228/पदों/2021/364 भोपाल दिनांक 25.02.2021 के अनुक्रम में एवं सतना कलेक्टर के पत्र क्रमांक वि.सभा-288/2021 सतना दिनांक 07.12.2021 के अनुसार जांच हेतु समिति गठित की गई थी? उस जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें। (ख) मध्यप्रदेश के सतना जिले में 2006-2007 में नियुक्त कितने अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई? संख्यात्मक जानकारी देवें। (ग) सतना जिले में वर्ष 2006-2007 में नियुक्ति पाने वाले कितने अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है, पदोन्नति प्रदान नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? कब तक शिक्षकों की पदोन्नति आदेश जारी किये जाएगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां, कलेक्टर सतना द्वारा गठित जांच समिति द्वारा प्रकरण की जाँच की जा रही है, जाँच कार्य प्रचलन में है। (ख) सतना जिले में वर्ष 2006-07 में नियुक्ति (संविलयन) प्राप्त करने वाले अध्यापक संवर्ग के 348 सहायक अध्यापकों एवं 198 अध्यापकों की पदोन्नति की गई है। (ग) सतना जिले में वर्ष 2006-07 में नियुक्ति प्राप्त करने वाले 1961 सहायक अध्यापकों एवं 387 अध्यापकों को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है, पदोन्नति हेतु निर्धारित पद अनुसार वरिष्ठता क्रम में नाम न होने के कारण पदोन्नति नहीं की गई। वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में प्रचलित विशेष अनुमति याचिका में पदोन्नति के संबंध में यथास्थिति के निर्देश प्रदान किये जाने से पदोन्नति की कार्यवाही बाधित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
न्यायालयीन आदेश के पालन में बीआरसीसी की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
134. ( क्र. 892 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संविदा आधार पर व्याख्याता वेतनमान में 1995 से संविदा आधार पर बीआरसीसी नियुक्त किए गए थे? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या इन संविदा बीआरसीसी को कमतर पद BAC पर सन 2003 में पदस्थ कर दिया गया था? यदि हां तो इस आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा कितने लोक सेवकों को पुन: बीआरसीसी पद पर नियुक्त करने के आदेश दिए गए? (ग) क्या वर्तमान में किसी जिले में संविदा बीआरसीसी के रूप में लोकसेवक पदस्थ है? यदि हां सूची दें। (घ) क्या अन्य जिलों में संविदा बीआरसीसी वर्तमान में कार्यरत है? यदि हां तो अन्य समान मामले में न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कब तक आदेश जारी किए जायेगें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। लेकिन तत्समय इन बीआरसीसी को एकजाई मासिक परिलब्धियों का भुगतान किया जाता था। (ख) जी हां। जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) जी हां। धार जिले में दो लोक सेवक संविदा बीआरसीसी के रूप में और भिंड जिले में एक लोक सेवक प्रभारी बीआरसीसी के रूप में कार्यरत है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) में अंकित लोक सेवकों के अतिरिक्त अन्य किसी जिले में संविदा बीआरसीसी कार्यरत नहीं हैं। माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर में पुनर्विलोकन याचिकायें क्रमांक 991 एवं 993/2021 विचाराधीन होने के कारण। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पूर्व BRCC की AEO के पदों पर नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
135. ( क्र. 893 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा सेवा अंतर्गत बीआरसीसी के पद AEO (EE) में मर्ज किए गए है? यदि हां तो? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या संविदा पूर्व बीआरसीसी (वर्तमान BAC) को गजट अनुसार मर्ज किए पद एरिया एजुकेशन ऑफिसर पद पर मर्ज करने का अनुमोदन पूर्व शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा 01 अगस्त, 2018 को किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में अनुमोदन उपरांत लगभग 04 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी इन कर्मचारियों के उक्त पद पर समायोजन के आदेश आज पर्यंत तक क्यों जारी नहीं हुए? (घ) 25 वर्षों से अधिक संविदा पर कार्यरत इन योग्य लोक सेवकों के AEO पद पर नियुक्ति के आदेश कब तक जारी किए जायेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हां। (ग) जी नहीं। भर्ती नियम में संविदा कर्मचारियों को सीधे ए.ई.ओ. के पद पर नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हुई अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
136. ( क्र. 897 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधान सभा अंतर्गत गत 4 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कितने सड़कों के प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किये गये? इनमें से कितने स्वीकृत हुए एवं कितने विचाराधीन हैं? जनपदवार नाम सहित बतावें। (ख) गत 4 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनी सड़कों की गुणवत्ता में कमी पायी गयी है, अनेक जगह सड़कें उखड़ गयी है तो इन सभी सड़कों का निरीक्षण करवाकर दोषियों पर कार्यवाही करते हुए मरम्मत कब तक करवाई जावेगी? क्या इन सड़कों की जांच हेतु कोई कमेटी का गठन किया जावेगा? यदि हां तो कब तक? (ग) गत 4 वर्षों में बरगी विधान सभा अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़कों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? इन सभी शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई/प्रचलन में है? शिकायत/भ्रष्टाचार सिद्ध होने पर निर्माण एजेंसी पर कितना जुर्माना लगाया गया? (घ) बरगी विधान सभा अंतर्गत गत 3 वर्षों में मनरेगा योजना से कितनी सुदूर सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई? सड़कवार, राशिवार, ग्रामवार लम्बाई सहित कार्य एजेंसीवार बतावें एवं स्वीकृत सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है? (ड.) गत दो वर्षों में प्रश्नकर्ता द्वारा महाप्रबंधक प्र.गा. सड़क प्राधिकरण जबलपुर को कितने शिकायती पत्र भेजे गये? इन पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं जुगपुरा से ढोटा, धरती कछार मार्ग, बिजौरी से मुरकारिया, बिजौरी से सगड़ा मार्गों की शिकायतें प्राप्त हुई? इन पर क्या कार्यवाही की गई एवं मरम्मत कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) जी नहीं, विगत चार वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित किन्ही भी सड़कों में गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पाई गई है। मात्र एक मार्ग एन.एच. 12 इमलिया 18 से झुरई, जो 5 वर्षीय संधारण अवधि के चतुर्थ वर्ष में रेत के भारी वाहनों के परिवहन के कारण उखड़ा है, इसके उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है।
राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षकों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
137. ( क्र. 900 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 के बाद से प्रश्न दिनांक तक कितने शिक्षकों को राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है? (ख) राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित कितने शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया तथा कितने शेष है? उन्हें कब तक प्रदान की जाएगी? (ग) राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षकों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान किया गया? यदि हां तो कितने? यदि नहीं तो उचित कारण देवें तथा उन्हें यह लाभ कब तक प्रदान किया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2015 के बाद राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से 191 एवं राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से 46 कुल 237 शिक्षकों सम्मानित किया गया। (ख) 118 राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षकों को वेतनवृद्धि का लाभ दिया गया। शेष 73 शिक्षकों को वेतनवृद्धि प्रदाय की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलित है। (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति का प्रकरण विचाराधीन होने से पदोन्नति की कार्यवाही वर्तमान में स्थगित है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं।
फेसिलिटेटर के चयन में की गई अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
138. ( क्र. 901 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2017-18 में राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु लिखित परीक्षा एवं स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से विषय हिंदी एवं गणित स्तर प्राथमिक एवं माध्यमिक के लिए फेसिलिटेटर का चयन करके जिला बार फेसिलिटेटर मेरिट लिस्ट 2018 जारी की गई थी? (ख) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हां है तो क्या हिंदी एवं गणित विषयों के अलावा अन्य विषयों की मेरिट लिस्ट जारी की जाना है अथवा नहीं? यदि हां तो कब तक जारी की जाएगी? (ग) क्या चयनित फेसिलिटेटर को जिला/डाइट द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वरिष्ठता क्रमानुसार मेरिट लिस्ट आमंत्रित किया जाता है? यदि हां तो वर्ष 2019-20 से अब तक कौन-कौन से प्रशिक्षण में किस अवधि में कौन-कौन फेसिलिटेटर को बुलाया गया? जिला छतरपुर की विषयवार सूची बतावें। यदि वरिष्ठता क्रमानुसार आमंत्रित नहीं किया जाता है तो किस नियम के तहत? (घ) वरिष्ठता क्रमानुसार आमंत्रित न करने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) वर्ष 2019-20 से अभी तक छतरपुर जिले में विभिन्न प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किये गये प्रशिक्षकों/फेसिलिटेटर की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। 2017-18 के बाद फेसिलिटेटर का चयन नहीं किया गया है। जिले द्वारा योग्य और अनुभवी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया गया है। जिनकी सूची वर्षवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) वरिष्ठता क्रम से आमंत्रित करने का कोई नियम नहीं है। अतएव प्रश्नांश (घ) का प्रश्न ही नहीं उठता है।
उत्कृष्ट विद्यालयों में संचालित छात्रावासों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
139. ( क्र. 902 ) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में वर्ष 2018-19, 2019-2020, 2020-2021 में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में बालक एवं बालिका छात्रावास कितने प्रारंभ किये गये है तथा कितने सीटर की है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने उत्कृष्ट विद्यालय किराये के निजी भवन में संचालित है और कितने शासकीय भवन में संचालित है? अगर किराये के भवन में संचालित है तो कितने-कितने रूपये किराये से लिया गया है? क्या किराये का भुगतान सभी किरायदारों को भुगतान कर दिया गया है? नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में रीवा जिला अंतर्गत संचालित छात्रावासों में संचालन हेतु कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई तथा क्रय सामग्री व भुगतान राशि सहित बतावें तथा प्रत्येक छात्रावासों में कितने बालक-बालिकाएं लाभान्वित हो रहे है तथा कितने अलाभान्वित हो रहे है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन जिले में प्रश्नाधीन वर्षों में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय रीवा में 100 सीटर बालक एवं 100 सीटर बालिका छात्रावास स्वीकृत है किन्तु प्रश्न दिनांक तक कोई भी छात्रावास संचालित नहीं है। (ख) प्रश्नाधीन जानकारी निरंक है। प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय रीवा में छात्रावास संचालन हेतु किराये भवन का अनुबंध किया गया था, किन्तु संचालित नहीं हुआ। बालक छात्रावास भवन रू. 26000/-प्रतिमाह तथा बालिका छात्रावास भवन भी 26000/-प्रतिमाह की दर से किराये पर लिया था। जी नहीं। अनुबंध अनुसार किराये के भुगतान हेतु संबंधित अनुबंध कर्ताओं से किराये की वसूली के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेषांश की जानकारी निरंक है।
चेक डेम का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
140. ( क्र. 931 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 387 दिनांक 09.08.2021 के परिशिष्ट के (क) उत्तर के परिशिष्ट 1 में जिन चेक डेम में भुगतान की राशि लंबित है एवं कार्य अपूर्ण है, उनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी क्रमांक-1 से 130 के संदर्भ में देवें। (ख) उपरोक्त प्रश्नांश (क) अनुसार कोतमा विधानसभा में बन रहे चेक डेम में निर्माण सामग्री के लिये कितनी राशि का भुगतान किया गया है कितना लंबित है, की जानकारी भी देवें? (ग) उपरोक्त प्रश्नानुसार परिशिष्ट-2 में प्रगतिरत चेक डेम की अद्यतन स्थिति देवें? इनमें भुगतान की गई राशि की जानकारी भी चेक डेमवार देवें। (घ) चेक डेमवार संख्या बतावें कि कितने मजदूरों की मनरेगा मजदूरी का भुगतान शेष है? कार्य में विलंब होने व मजदूरों को समय पर भुगतान न होने के दोषी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कोतमा विधानसभा क्षेत्र में बन रहे चेक डेम में राशि रू 597.80 लाख सामग्री का भुगतान किया गया है एवं राशि रू 42.22 लाख का सामग्री भुगतान लंबित है। (ग) जानकारी उत्तरांश (क) के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) मूल्यांकन अनुसार श्रमिकों का मजदूरी का भुगतान शेष नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
R.G.P.V. कुल सचिव के विरूद्ध शिकायतों पर कार्यवाही
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
141. ( क्र. 932 ) श्री सुनील सराफ : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्री आर.एस. राजपूत कुल सचिव राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विरूद्ध जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक तकनीकी शिक्षा विभाग राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लोकायुक्त E.O.W. मुख्यमंत्री कार्यालय में कितनी शिकायतें/प्रकरण लंबित है? प्रत्येक शिकायत/ प्रकरण का विवरण देवें? (ख) इन शिकायतों प्रकरणों के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्नांश (क) अनुसार कितने पत्र की राजपूत को संबोधित करते हुये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए? इनका विवरण देवें। (ग) इन शिकायतों/प्रकरणों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने का कारण स्पष्ट करें। इसके लिए इन पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) इनके शिकायती प्रकरणों पर कार्यवाही न करके संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? ऐसे अधिकारियों के नाम, पदनाम देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) डॉ.आर.एस. राजपूत को संबोधित कोई पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। (ग) एवं (घ) विभागीय कार्यवाही के लिये समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनियमित ढंग से खेलों का आयोजन व राशि का दुरूपयोग पर कार्यवाही
[खेल एवं युवा कल्याण]
142. ( क्र. 935 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा एवं शहडोल जिलों में वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक तक में कितने खेलों का आयोजन कब-कब, कहां-कहां किया गया? इन आयोजनों में कितनी-कितनी राशियां खर्च की गई व शासन द्वारा कितनी राशि प्राप्त हुई, का विवरण वर्षवार जिलों का देंवे। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या प्राप्त राशियों का व्यय शासन के जारी मापदंडो का पालन कर किया गया? इस बावत शासन के क्या आदेश हैं? प्रति देते हुये बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार खेलों के आयोजन बावत् स्थल व खेलों के प्रकार का चयन करने हेतु किस को अधिकृत किया गया है? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार खेलों के आयोजन शासन के आदेशों का पालन कर न कर मनमानी तरीके से राशियों का आहरण करने के जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे एवं आयोजन बावत् क्या निर्देश जारी करेंगे?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार हैं। (ख) जी हां। विभागीय निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार हैं। (ग) 'विधायक कप' के आयोजन हेतु मा. विधायक द्वारा खेल एवं स्थल का चयन किया जाता हैं तथा अन्य खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु खेलों का चयन संचालनालय द्वारा व स्थान का चयन उपलब्ध खेल अधोसंरचना के आधार पर संबंधित जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाता हैं। (घ) प्रश्नोत्तर (क) में उल्लेखित खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राशियों का आहरण नियत मापदंडो के अनुसार किया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।
क्रय नियमों का पालन न कर सामग्री खरीदी करने वालों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
143. ( क्र. 936 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल एवं रीवा जिले में संचालित शा.प्रा. एवं माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक तक में बच्चों में खेलकूद हेतु कितनी-कितनी राशियां कब-कब भेजी गई का विवरण वर्षवार, विद्यालयवार जनपदवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्रीडा सामग्रियों (खेलकूद) के क्रय हेतु क्या मापदण्ड तय किये गये थे कि प्रति सहित बतावें कि कौन-कौन सी खेल सामग्री क्रय करने के निर्देश थे, क्रय सामग्री में शासन द्वारा तैयार क्रय नीति का पालन कर सामग्री का क्रय किया गया है। सामग्रियां कब-कब, कहां-कहां से कितनी-कितनी लागत से क्रय की गई का विवरण विद्यालयवार, जनपदवार जिलेवार बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) की क्रय खेल सामग्रियों के गुणवत्ता की जांच कब-कब किन सक्षम अधिकारियों द्वारा की गई, अगर नहीं की गई तो क्या सामग्री गुणवत्ता विहीन क्रय की गई, तो इस पर क्या कार्यवाही किन-किन पर करेंगे बतावें अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) के विद्यालयों में बालिका सुरक्षा हेतु राशियां दी गई थी तो कब-कब कितनी-कितनी बतावें इन राशियों का उपयोग किस तरह से कब-कब, कहां-कहां किया गया? (ड.) प्रश्नांश (क) की प्राप्त राशियों का प्रश्नांश (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार सही उपयोग कर सामग्री क्रय नहीं की गई जहां की भी गई गुणवत्ता विहीन है उस पर क्या कार्यवाही किन-किन पर करेंगे बतावे एवं इसके जांच हेतु क्या निर्देश देंगे अगर नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 तथा 3 (अ), 3 (ब) अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 तथा 3 (अ), 3 (ब) अनुसार है। (ग) से (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 (अ), 3 (ब) अनुसार है।
हिन्दी सामान्य की पाठ्य पुस्तक में अंग्रेजी शब्दों का समावेश
[स्कूल शिक्षा]
144. ( क्र. 942 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा जारी कक्षा 6वीं की हिन्दी सामान्य सुगम भारती की किताब के पृष्ठ क्रमांक 39 पर पाठ 8 ''बाथरूम की फिसलन'' व्यंग्य जिसके रचियेता डॉ. संतोष कुमार तिवारी है, को प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है? यदि हां तो इस पाठ के नाम से ऐसे कौन से ज्ञान की बात बच्चों को समझाने की कोशिश विभाग द्वारा की गई है, जिससे प्रदेश के नौनिहालों का ज्ञान में वृद्धि होगी? स्पष्ट करें। (ख) उपरोक्त के तारतम्य में पृष्ठ 40, 42 एवं 43 पर ''जनरल नॉलेज'' पृष्ठ क्र. 41 पर ''स्लिम-फास्ट'' तथा पृष्ठ क्र. 82 पर ''सिमिटरी'' ''मॉडेल'' शब्द का प्रयोग किया गया है? यह स्पष्ट करें कि उक्त शब्द सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, विशिष्ट हिन्दी, विशिष्ट अंग्रेजी में से किस विषय का है? (ग) उपरोक्त के तारतम्य में ''मॉडेल'', ''सिमिटरी'', ''जनरल नॉलेज'' का अर्थ किताब के शब्दार्थ में क्या बताया गया है? (घ) उपरोक्त के तारतम्य में प्रदेश के विद्यालयों में यह किस तरह की हिन्दी क्यों, कब से और किस तरह से पढ़ाई जा रही है? विभाग में एक भी ऐसा विद्यालय, शिक्षक संबंद्ध शिक्षाविद् नहीं है, जो इस प्रकार की त्रुटियों को दृष्टिगोचर कर रहा हो? शिक्षक छात्रों के लिये आदर्श होते हैं जब आदर्श व्यक्तित्व के धनी शिक्षक इस प्रकार की शिक्षा विद्यालयों में प्रदान करेंगे तो इस प्रदेश के युवा किस दिशा में, किस तरह से, कब तक उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे? (ड.) उपरोक्त के संबंध में हिन्दी भाषा को अपमानित करने वाले शब्दों के उपयोग के लिये जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी? यदि हां तो कब तक? किस प्रकार से? किस-किस पर? समय-सीमा स्पष्ट करें? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। हिन्दी विषय में अनेक विधाऍ होती हैं उक्त पाठ बच्चों को व्यंग्य विद्या की दृष्टि से सम्मिलित किया गया है। (ख) जी हाँ। उक्त शब्द तकनीकी शब्दावली के अन्तर्गत सम्मिलित हैं। (ग) ''मॉडेल'', का अर्थ नमूना ''सिमिटरी'' का अर्थ एकरूपता ''जनरल नॉलेज'' का अर्थ सामान्य ज्ञान शब्दार्थ में दिए गए हैं। (घ) उक्त पुस्तक अंग्रेजी माध्यम के साथ हिन्दी माध्यम के अतिरिकत अन्य माध्यमों के बच्चों हेतु तैयार की गई है। पुस्तक सत्र 2009 से प्रचलन में है। किसी भी विद्यालय, शिक्षक, शिक्षाविद द्वारा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। हिन्दी भाषा को अपमानित करने जैसा प्रश्न उपस्थित नहीं होता। हिन्दी भाषा में तत्सम, तद्भभव, देशज व विदेशी भाषा के शब्दों के प्रयोग प्रचलन में है इससे हिन्दी भाषा समृद्ध होती है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जैविक खेती में भ्रष्टाचार पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में दर्ज शिकायत
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
145. ( क्र. 943 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैविक खेती में भ्रष्टाचार के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 15/12/2021 को मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल एवं कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला मण्डला को लिखा नोटिस प्राप्त हुआ है? नोटिस की प्रति एवं नोटिस पर संबंधितों ने कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये है की संपूर्ण विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में नोटिस में आयोग ने क्या-क्या निर्देश जारी किये है? उन निर्देशों पर क्या-क्या अक्षरश: अनुपालन विभाग द्वारा कब-कब किया गया है? स्पष्ट करें। आयोग ने निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही का लेख किया है? लेख अनुसार कार्यवाही नहीं होने पर आयोग के निर्देशों की अवेहलना विभाग द्वारा की गई है? संबंधितों के विरूद्ध जिम्मेदारी तय की गई है? जिम्मेदारों पर कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी? समय-सीमा बताये। यदि नहीं तो क्यों? (ग) उपरोक्त के संबंध में आयोग से प्राप्त संलग्न पत्र में क्या-क्या कार्यवाही, किस-किस के विरूद्ध, कहां-कहां पर करने हेतु लेख है? बिंदुवार कार्यवाही सहित स्पष्ट करें। (घ) उपरोक्त के संबंध में आयोग को नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है? नोटिस के जवाब से संबंधित संपूर्ण जानकारी बतावें? यदि नहीं तो आयोग के नोटिस की अवमानना के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? बतायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। नोटिस की प्रति संलग्न है। नोटिस से संबंधित जांच हेतु आदेश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) आयोग के पत्र क्र. NCST/DEV-167/MP/3/2021-ESDW, दिनांक 15/12/2021 द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में जिला स्तर पर कलेक्टर मंडला द्वारा जांच दल गठित किया गया है। जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। जांच के उपरांत गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) उत्तर (ख) अनुसार। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
नमामि देवी नर्मदे पौधारोपण कार्यक्रम की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
146. ( क्र. 946 ) श्री उमंग सिंघार : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि धार जिले में प्रदेश शासन ने नमामि देवी नर्मदे पौधारोपण कार्यक्रम के तहत पौधा रोपण कार्य किया गया था? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार यदि हां, तो धार जिले में योजना प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है? विकासखण्डवार, वर्षवार एवं राशिवार बतावें? (ग) धार जिले में किस-किस प्रजाति के किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि के पौधे कब-कब, कहां-कहां से क्रय किये गये है एवं कब-कब, किस-किस ने किस-किस प्रजाति के कितनी-कितनी राशि के प्रदाय किये गये एवं इससे संबंधित कब-कब कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस-किस को किया गया? पौधों का सत्यापन कब एवं किसने किया? पौधों की सुरक्षा, देखभाल, रख-रखाव व सिंचाई पर कितनी राशि व्यय हुई? विकासखण्डवार, वर्षवार एवं राशिवार बतावें? (घ) धार जिले में किन-किन नर्सरियों को कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस प्रजाति के पौधे प्रदाय किये गये एवं कितने-कितने पौधों को वितरण किया गया तथा कितने-कितने पौधों का रोपण कब-कब कराया गया? पौधारोपण परिवहन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है तथा प्रश्न दिनांक तक कितने पौधे जीवित है? विकासखण्डवार, वर्षवार एवं राशिवार बतावें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हां। (ख) वर्ष 2017-18 में आवंटित राशि 148.676 लाख। वर्ष 2018-19 में आवंटित राशि 29.396 लाख। संचालनालय स्तर से जिले को आवंटित की गई। राशि विकासखण्डवार आवंटित नहीं की गई। (ग) पौधे कहां-कहां से क्रय किये गये इसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट -1 अनुसार एवं पौधों का भौतिक सत्यापन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 2 अनुसार है। पौधों की सुरक्षा व अन्य व्यय निरंक हैं। (घ) किस-किस नर्सरी को कौन-कौन से पौधे प्रदाय किये गये इसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट-3 अनुसार है। पौध परिवहन में राशि व्यय की जानकारी निरंक है।
सागर सीमेंट कंपनी की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
147. ( क्र. 949 ) श्री उमंग सिंघार : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की गंधवानी विधानसभा अंतर्गत तहसील गंधवानी में ग्राम करोंदिया में स्थित सागर सीमेंट कंपनी पूर्व में किस व्यक्ति/फर्म के नाम पर रजिस्टर्ड थी एवं अभी किस व्यक्ति/फर्म के नाम से किस दिनांक को रजिस्टर्ड की गई है? व्यक्ति/फर्म का नाम दिनांक सहित बतावें? (ख) उक्त सीमेंट प्लांट में कितने टन क्षमता एवं कितने हेक्टेयर भूमि में प्लांट के निर्माण की शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गई है? अनुमति की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं उक्त सीमेंट प्लांट को शासन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की अनुमति किस दिनांक एवं किस अधिकारी द्वारा दी गई है? अनुमति की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ग) शासन द्वारा प्रदूषणकारी सागर सीमेंट कंपनी को शासकीय भूमि एवं निजी भूमि किस नियम के तहत आवंटित किया जाना है? नियम की छायाप्रति उपलब्ध करावे एवं उक्त कंपनी को शासन द्वारा किन-किन ग्राम पंचायतों के किन-किन किसानों की निजी भूमि एवं शासकीय भूमियों का आवंटन किये जाने हेतु चिन्हांकित किया गया है? पंचायतवार, किसानों के नामवार खाते, खसरेवार सूची उपलब्ध करावें? (घ) क्या यह सही है कि उक्त कंपनी को शासन द्वारा शासकीय भूमि एवं आदिवासियों की निजी भूमि के आवंटन ग्राम सभा की भूमिका पालन का किया गया? यदि हां तो जिन-जिन पंचायतों की शासकीय एवं आदिवासियों की निजी भूमियों का आवंटन किया जाना हैं? यदि हां तो उन पंचायतों के ठहराव प्रस्ताव की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं पालन नहीं किया गया तो कारण बतावें?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) धार जिले की गंधवानी विधानसभा अंतर्गत ग्राम करोंदिया में मेसर्स धार सीमेंट लि. संचालक श्री प्रदीप कासलीवाल को लीजडीड दिनांक 04/11/1982 से 8.1410 हेक्टेयर एवं लीजडीड दिनांक 07/04/1994 से 10.322 हेक्टेयर भूमि (जिसमें ग्राम करोंदिया का सर्वें क्रं. 36/1, 37/1 शामिल है।) आवंटित की गई थी। मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर (परिसमापक) के आदेश दिनांक 13/07/2017 अनुसार मेसर्स धार सीमेंट का विक्रय मेसर्स सतगुरू सीमेंट प्रा. लि. को किया गया। जिसके फलस्वरूप मेसर्स धार सीमेंट लि. को आवंटित 18.463 हेक्टेयर भूमि का दिनांक 18/09/2018 को हस्तांतरण मेसर्स सतगुरू सीमेंट प्रा.लि. के पक्ष में किया गया। जिसके संचालक श्री राजेश बंसल एवं श्री बद्रीलाल बंसल है। मेसर्स सतगुरू सीमेंट प्रा.लि. के पक्ष में दिनांक 15/11/2019 को संशोधित लीजडीड का पंजीयन कराया गया था। भारत सरकार, के कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इन कार्पोरेशन दिनांक 29/10/2021 से मेसर्स सतगुरू सीमेंट प्रा.लि. का नाम परिवर्तित कर मेसर्स सागर सीमेंट (एम) प्रा.लि. किया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ इन कार्पोरेशन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) सागर सीमेंट कंपनी के नाम से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्मति प्रदान नहीं की गई है। हालांकि धार जिले के ग्राम-करोंदिया, पोस्ट-जीरावद, तहसील-गंधवानी में मेसर्स सतगुरू सीमेंट प्रा.लि. को 950000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष सीमेंट तथा 825000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्लिंकर उत्पादन हेतु जल/वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियमों के अंतर्गत स्थापना सम्मति दिनांक 08/09/2019 को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्मति प्रदान की गई है, सम्मति की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। धार सीमेंट प्लांट स्थापना हेतु कुल 18.436 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। (ग) उत्तर दिनांक तक मेसर्स सागर सीमेंट कंपनी का कोई आवेदन भूमि आवंटन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। भूमि का आवंटन म.प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 के अंतर्गत किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक।
मनरेगा निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
148. ( क्र. 960 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ की जनपद पंचायतों में 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक मनरेगा योजना से कितने सामुदायिक निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? संख्यात्मक बतावें। स्वीकृत राशि कार्यों की भौतिक स्थिति विकासखण्डवार संख्यात्मक बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ मनरेगा योजना से चेक डेम, स्टाप डेम सामुदायिक तालाब निर्माण के कितने कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है? स्वीकृत कार्यों की पूर्ण अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों को विकासखण्डवार संख्यात्मक जानकारी बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में मनरेगा की मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात क्या है एवं कितने मानव दिवस सृजित किये गये है, कितनी मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान किया गया है? विकासखण्डवार बतावें। (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या मनरेगा योजना से ग्राम पंचायतों में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात का उल्लंघन कर तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां तो इसके लिए दोषी कौन है तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों, कब तक कार्यवाही की जावेगी? क्या मनरेगा योजना की गाइड लाइनों का उल्लंघन हुआ है? यदि हां तो बतावें यदि नहीं तो क्या इसकी समय-सीमा में जांच कराकर दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ अंतर्गत 1 अप्रैल, 2019 से जनपद पंचायत जैतहरी में 706 सामुदायिक कार्य राशि रू 3028.41 लाख के स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 421 कार्य पूर्ण एवं 285 कार्य प्रगतिरत है। जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में 1676 सामुदायिक कार्य राशि रू 9115.95 लाख के स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 601 कार्य पूर्ण एवं 1074 कार्य प्रगतिरत है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट–अ अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट–ब अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
नगर जतारा में आई.टी.आई. खोले जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
149. ( क्र. 981 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) टीकमगढ़ जिले में कहां-कहां, कब से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें संचालित हैं? इनको खाले जाने हेतु प्रश्न दिनांक तक शासन के क्या-क्या नियम हैं? ऐसे नियमों के आदेशों की विवरण बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नगर जतारा में कब शासकीय कौशल विकास केन्द्र खाला गया था और कब से कब तक संचालित रहा है? इसमें कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी कब से कब तक पदस्थ रहे हैं और फिर क्यों बंद कर दिया गया था? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार नगर जतारा में शासकीय कौशल विकास केन्द्र बंद कर दिया गया था तो क्या उसके स्थान पर विभागीय शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलेगा तो कब तक? शासन इस पर कब तक विचार करेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) टीकमगढ़ जिले में शासकीय आई.टी.आई., टीकमगढ़ अगस्त, 1984 एवं शासकीय आई.टी.आई., बल्देगढ़ अगस्त 1996 में संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) नगर जतारा में शासकीय कौशल विकास केन्द्र नवंबर 2011 में खोला गया एवं अप्रैल 2016 तक संचालित रहा। इनमें निम्नानुसार अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ रहे:-
स.क्र. |
अधिकारी/कर्मचारी का नाम |
पदनाम |
किस दिनांक से किस दिनांक तक पदस्थ रहे |
1 |
श्री रवि मिश्रा |
मैंनेजर |
12.03.2012 से 30.04.2016 तक 03.10.2016 से 30.06.2017 तक |
2 |
श्री पयूष सौरभ मिश्रा |
लेखापाल |
13.03.2012 से नवम्बर, 2013 तक |
3 |
श्री दीपक सिंह परिहार |
प्रशिक्षक |
08.11.2011 से 30.11.2016 तक |
4 |
श्री अरविन्द साहू |
प्रशिक्षक |
05.01.2013 से 30.11.2013 तक |
5 |
श्री आजेश कपूर |
प्रशिक्षक |
05.01.2013 से दिसम्बर, 2013 तक |
6 |
श्री शहज़ाद हुसैन |
प्रशिक्षक |
सितम्बर, 2012 से नवम्बर, 2013 तक |
7 |
श्री विनो राय |
प्रशिक्षक |
18.09.2013 से 30.04.2016 तक |
8 |
श्री शेख अबरार कुरैशी |
प्रशिक्षक |
11.12.2014 से 10.11.2015 तक |
विभागीय आदेश क्रमांक एफ 21-3/2017/42-2, भोपाल, दिनांक 23.03.2017 द्वारा प्रदेश के सभी कौशल विकास केन्द्रों के कार्यरत् अमले की सेवाऐं समाप्त कर दी गई थी। (ग) वर्तमान में कोई योजना नहीं है।
नवीन उद्योग खोले जाना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
150. ( क्र. 982 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में निवेश प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक नीति क्या है? कृपया ऐसी नीति का विवरण बतावें और प्रदेश में कितनी-कितनी लागत के कहां-कहां बड़े उद्योग किस कार्य के स्थापित है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार टीकमगढ़ जिले में प्रश्न दिनांक तक इस विभाग के माध्यम से कितने बड़े उद्योग स्थापित किये गये हैं और किस-किस कम्पनी के किस निर्माण कार्य हेतु? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार टीकमगढ़ जिला प्रश्न दिनांक तक इस कार्य हेतु प्रदेश के मानचित्र से क्यों अलग है? स्पष्ट बताएं। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार टीकमगढ़ जिले के उत्तर प्रदेश सीमा से लगा जतारा अनुसूचित जाति विधान सभा क्षेत्र में इन्वेस्टर मीट के माध्यम से कब तक इस क्षेत्र में कोई भी बड़ा उद्योग खोल दिया जावेगा?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) निवेश प्रोत्साहन हेतु मध्यप्रदेश शासन की उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित जुलाई 2021 तक) प्रभावशील है। नीति की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। वर्तमान में प्रदेश में 246 वृहद उद्योग स्थापित है। इकाई का नाम, स्थान एवं लागत का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार टीकमगढ़ जिले में कोई बड़ा उद्योग स्थापित न होने से जानकारी निरंक है। (ग) एवं (घ) उद्योगों की स्थापना उद्यमियों/निवेशकों द्वारा की जाती है तथा राज्य शासन द्वारा नीति अंतर्गत भूमि एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। इन्वेस्टर मीट का आयोजन मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश की संभावनाओं एवं विभिन्न आकर्षक निवेश नीतियों से राष्ट्रीय एवं वैश्विक निवेशकों को अवगत कराने एवं मध्यप्रदेश को एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करते हुए आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रचारित करने हेतु किया जाता है। इन्वेस्टर मीट के माध्यम से विभाग द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने हेतु संपूर्ण प्रदेश को निवेश हेतु आकर्षक राज्य के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है।
संविदा कर्मचारियों के मानदेय में असमानता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
151. ( क्र. 1000 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्र. स्था/डी.आर.डी.ए.-231/2022/769 दिनांक 18.01.2022 अनुसार संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों यथा डाटा एंट्री आपरेटर/सहायक ग्रेड-3 के समकक्ष मानदेय 20, 020/-दिनांक 01.01.2020 से 6.75 प्रतिशत वृद्धि उपरांत निर्धारित मानदेय 21, 370/-दिनांक 01.01.2021 से 5.54 प्रतिशत वृद्धि उपरांत निर्धारित मानदेय 22,550/-निर्धारित किया गया है? (ख) यदि हां तो म.प्र. शासन के कई अन्य विभागों यथा राज्य शिक्षा केन्द्र में प्रश्नांकित पदस्थ कर्मचारियों के मानदेय लगभग 24,000/- से 26,000/-सामाजिक न्याय विभाग में नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर सह सहायक ग्रेड-3 को मानदेय लगभग 29,448/-दिया जा रहा है? क्या शासन के यह आदेश हैं कि संविदा ऑपरेटर को सहायक ग्रेड-3 के वेतनमान का 90 प्रतिशत मानदेय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाना चाहिये? यदि हां तो पंचायत विभाग के संविदा कर्मचारियों को अन्य विभागों से कम मानदेय क्यों दिया जा रहा है? कारण बतावें। (ग) पंचायत विभाग में लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को विभाग कब तक रिक्त पदों पर नियमित करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हां। (ख) विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05 जून 2018 अनुसार समकक्ष वेतनमान का 90 प्रतिशत मानदेय दिये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 05 जून, 2018 में रिक्त पदों पर सीधे नियमित करनें का प्रावधान नहीं है।
ग्रेवल मार्ग का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
152. ( क्र. 1001 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के पत्र क्र. 719 दिनांक 12.01.2022 के माध्यम से महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई-2 बैतूल को ग्राम जामगांव से तावला पहुँच मार्ग ग्रेवल मार्ग का निर्माण वर्ष 2017 में किया गया किंतु इस मार्ग का डामरीकरण नहीं किया जा रहा है के संबंध में अवगत कराया था? (ख) यदि हां तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई तथा कब तक कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 02 बैतूल के पत्र क्र. 72/तक./ग्रा.स./2022 बैतूल दिनांक 20.01.2022 द्वारा प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्यय राशि
[स्कूल शिक्षा]
153. ( क्र. 1022 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2021 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मिन्टो हॉल में एक सेमिनार आयोजित किया गया था? सेमिनार में कितने अतिथियों को किस प्रयोजन से कितने दिवसों के आवासीय प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया गया? सेमिनार के दिनों में कितने अतिथियों ने भागीदारी किस-किस प्रयोजन से दी? मिंटो हॉल कितने दिनों के लिये किस दर पर आरक्षित किया गया? अतिथियों के नाम, संस्थान का नाम, पता सहित देयकों एवं व्यय की संपूर्ण जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में सेमिनार में आये कितने अतिथियों को किस-किस जगह, किस-किस दर पर, कितने-कितने दिवस तक ठहराया गया एवं लाने ले जाने हेतु कितने वाहन, किस-किस एजेन्सी से किस-किस दर पर कितने दिवस के लिये किस-किस अतिथि के लिये उपयोग किये गये? क्या ठहराने एवं लाने ले जाने में प्रयुक्त वाहनों के दर म.प्र. पर्यटन विभाग के दरों के समान है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) उपरोक्त के तारतम्य में मिन्टो हॉल में सत्कार, साज-सज्जा, प्रचार-प्रसार आदि सहित संपूर्ण कार्य किस-किस को, किस-किस दर पर दिया गया? सत्कार में प्रयुक्त प्रत्येक सामान का वर्गीकरण प्रति समान दर सहित संपूर्ण राशि का ब्यौरा दें। सेमिनार के अतिथियों के अतिरिक्त कितने लोगों पर सत्कार व्यय किया गया? अतिरिक्त सत्कार व्यय के लिये कौन जिम्मेदार है? अतिरिक्त लोंगों पर सत्कार व्यय करने के लिये क्या नियम/आदेश हैं? (घ) माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा इसके पूर्व 2018 से 2022 के मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं के नवनिर्माण, जीर्णोद्धार पर भी राशि व्यय की गई है? किस-किस स्थान पर, किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? (ड.) माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने वर्ष 2021 में मण्डल की संपत्ति अपने चहेतों को बंदरबाट कर अनुचित तरीके से बांटी है? भण्डार गृह में जमा अलमारियां, रैंक मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये हैं? क्या यह प्रकरण अमानत में खयानत का नहीं है? संबंधितों के विरूद्ध जिम्मेदारी तय की जायेगी? जिम्मेदारों पर अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। दि. 16 एवं 17 दिसम्बर, 2021 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मिंटो हॉल में एक राष्ट्रीय सेमिनार-''नई शिक्षा नीति, 2020 -बोर्ड रिफार्म्स एवं एसेसमेंट' विषय पर आयोजित की गई थी। सेमिनार में लगभग 350 अतिथि एवं प्रतिभागी जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के टास्क फोर्स के सदस्य, देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थान एवं विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्य राज्यों के बोर्ड के सम्मानीय सदस्य, शासन से मान्यता एवं मण्डल से संबंद्धता प्राप्त प्रदेश के विभिन्न जिलों से शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के प्राचार्य/संचालक, पाठ्य-पुस्तक निर्माण समिति के सदस्य तथा प्रदेश स्थित स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय, राज्य शिक्षा केन्द्र, पाठ्य-पुस्तक निगम, महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान, म.प्र. राज्य ओपन बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल के उच्च अधिकारी/कर्मचारी गण शामिल हुए। इन दो दिवसीय (16 एवं 17 दिसम्बर, 2021) राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित अतिथि एवं प्रतिभागीयों तथा आन लाईन जुड़े हुए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अतंराष्ट्रीय बोर्ड द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 -बोर्ड रिफार्म्स एवं एसेसमेन्ट विषय पर विभिन्न राज्यों के बोर्डो द्वारा अपने संस्थानों में किए गये रिफार्म्स, सुधार एवं आगे किये जाने वाले बदलावों के प्रस्तुतीकरण हेतु भागीदारी की गई। मिन्टों हॉल 02 दिवस-दि. 16 एवं 17 दिसम्बर, 2021, प्रति दिवस राशि 2,00,000/- के मान से आरक्षित किया गया था। अतिथियों के नाम संस्थान का नाम पता सहित देयकों एवं व्यय की संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में सेमिनार में आये सीबीएसई, एनसीईआरटी (केन्द्रीय बोर्ड एवं विभिन्न राज्यों के मण्डलों एवं संस्थाओं से पधारे हुए 09 अतिथियों एवं राज्य स्तरीय नेशनल एजूकेशन पॉलिसी पर गठित टाक्स फोर्स, पाठ्य-पुस्तक निर्माण समिति के सदस्य एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य/संचालक के 20 सदस्यों को ताज लेक फ्रंट होटल, लिंक रोड नं. 03 प्रेमपुरा, भदभदा चैराहा, भोपाल एवं मण्डल रेस्ट हाउस में 25 अतिथि (मण्डल के साधारण सभा के सदस्य) एवं शासकीय स्कूल के प्राचार्य/प्रतिनिधि को ठहराया गया था। होटल ताज में 03 दिवस के लिये प्रति सिंगल बेडरूम दर रूपये 7250/-एवं प्रति डबल बेड रूम दर 8250/-(जिसमें ठहरना, सुबह का नाश्ता, रात का खाना समाहित है) पर आरक्षित किया गया था तथा मण्डल रेस्ट हाउस निःशुल्क था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। अतिथियों को लाने एवं ले जाने हेतु मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग निगम से शासकीय दर पर 15 वाहन अधिगृहित किये गये थे। जिसमें 09 वाहन विभिन्न बोर्ड से आये अतिथियों एवं 06 वाहन मण्डल सदस्यों के लिये थे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। (ग) मिन्टो हॉल में पधारे हुये अतिथियों एवं प्रतिभागियों के सत्कार (चाय, स्वल्पहार एवं वर्किग लंच) हेतु मिन्टो हॉल एवं पलाश होटल को कार्य आदेश दिया गया था। साज-सज्जा, प्रचार-प्रसार आदि सहित संपूर्ण कार्य म.प्र. शासन का उपक्रम 'माध्यम', 40, प्रशासनिक क्षेत्र अरेरा हिल्स भोपाल से शासकीय दरों पर व्यवस्था की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार। सत्कार, साज-सज्जा एवं प्राचार-प्रसार में प्रयुक्त सामान का वर्गीकरण प्रति सामान दर सहित संपूर्ण राशि का ब्यौरा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-घ अनुसार। सेमिनार में अथितियों एवं प्रतिभागियों के अतिरिक्त अन्य किसी पर सत्कार व्यय नहीं किया गया। इस कारण व्यय के लिये जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता है। (घ) शासकीय उ0मा0वि0 नसरूल्लागंज, सीहोर में शिक्षक आवासगृहों का निर्माण कार्य में अभी तक राशि रूपये 130.00 लाख का व्यय हुआ है। शासकीय कन्या उ.मा.वि. कैलाश नगर, छिंदवाड़ा का मॉडल स्कूल में उन्नयन का कार्य में अभी तक राशि रूपये 114.11 लाख का व्यय हुआ है। (ड.) जी नही। भण्डार गृह में जमा पुरानी अलमारियों, रेक जिनकी मण्डल कार्यालय को आवश्यकता नहीं है, को सुरक्षित रखने हेतु मण्डल आवासीय कॉलोनी में निवासरत मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों को मांग अनुसार स्टॉक प्रविष्टि कर प्रदान की गई है, मण्डल के इन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्त होने पर उन्हें प्रदाय की गई सामग्री वापस भण्डार कक्ष में जमा की जाती है। अतः अमानत में खयानत का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस कारण संबंधितों के विरूद्ध कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।
प्याज बीज खरीदी में अनियमितता
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
154. ( क्र. 1023 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के आदेश दिनांक 29 सितम्बर, 2020 द्वारा उद्यान विभाग के प्रक्षेत्रों/रोपणियों पर उत्पादित सब्जी बीजों की विक्रय दरें वर्ष 2020-21 एवं आगामी आदेश तक निर्धारित की गई थी? (ख) यदि हां तो उक्त आदेश में प्याज के बीजों की किस्मों प्रथम, द्वितीय एवं प्रमाणित बीजों की विक्रय दर प्रति कि.ग्रा. कितनी-कितनी रखी गयी थी? (ग) वर्ष 2021 खरीफ मौसम हेतु किसानों को किस-किस श्रेणी के प्याज के बीज किस-किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कुल कितनी राशि के किस-किस संस्था से किस नियम प्रक्रिया अंतर्गत क्रय कर किसानों को उपलब्ध कराया गया? (घ) क्या उक्त प्याज के बीजों की खरीदी नियम प्रक्रिया को दर किनार करते हुये अधिकारियों ने अपनी पसंदीदा फर्म/संस्था से अधिक दर पर घटिया बीज खरीद कर शासन एवं किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है? यदि हां तो क्या इसकी जांच कराई है? यदि हां तो जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ड.) उक्त क्रय किये गये बीज किस-किस जिले के कितने-कितने किसानों को प्रदाय किया गया?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) संचालनालय के उक्त आदेश क्रमांक हार्टि1-डी/10/2019-20/7478-79 दिनांक 29.09.2020 के द्वारा प्याज बीज की किस्मों की विक्रय दर प्रति कि.ग्रा. निम्नानुसार निर्धारित की गई थी:-
क्र. |
नाम बीज |
किस्म |
आधार प्रथम बीजो की विक्रय दर रूपये प्रति कि.ग्रा. |
आधार व्दितीय बीजो की विक्रय दर रूपये प्रति कि.ग्रा |
प्रमाणित बीजो की विक्रय दर रूपये प्रति कि.ग्रा |
1 |
प्याज |
सभी किस्म |
1500.00 |
1300.00 |
1100.00 |
(ग) वर्ष 2021 खरीफ मौसम हेतु किसानों को सत्यरूप श्रेणी के प्याज बीज रूपये 2300.00 प्रति कि.ग्रा. की दर से कुल 79.60 क्विंटल राशि रूपये 183.08 लाख का राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (NHRDF) से क्रय कर किसानों को उपलब्ध कराया गया। (घ) प्याज बीज की खरीदी राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (NHRDF) से उनके द्वारा निर्धारित विक्रय दरों पर की गई है। शिकायत की जांच प्रचलन में है। (ड.) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
प्रतिलिपि/संशोधन प्रकरणों में नवीन व्यवस्था लागू की जाना
[स्कूल शिक्षा]
155. ( क्र. 1027 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. द्वारा वर्ष 2003 एवं उसके पूर्व की परीक्षाओं में सम्मिलित हुए आवेदकों को अपनी अंकसूची/प्रमाण-पत्र में संशोधन हेतु नवीन व्यवस्था लागू करने हेतु दिनांक 31.01.2022 को प्रेस विज्ञप्ति प्रसारित की गई है? (ख) यदि हां तो क्या उक्त विज्ञप्ति में विज्ञप्ति प्रसारण दिनांक से तीन माह की अवधि में आवेदकों को अभिलेखों में संशोधन हेतु मण्डल में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है? (ग) यदि हां तो वर्ष 2003 एवं उसके पूर्व की परीक्षाओं की अंकसूची/प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि/संशोधन हेतु नवीन व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी एवं इस नवीन व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? क्या इस हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त की गई? यदि हां तो कब? यदि नहीं तो क्यों? (घ) मण्डल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति प्रसारण दिनांक से तीन माह की अवधि में जो व्यक्ति/आवेदक किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं कर सकेंगे उनके लिए मण्डल द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? (ड.) क्या यह सही है कि मण्डल द्वारा समस्त कार्य ऑनलाईन संपादित किए जा रहे हैं शासन विभागों में अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तो मण्डल द्वारा वर्ष 2003 के पूर्व के समस्त अभिलेखों का रिकार्ड डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं किया जा रहा है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ । (ग) माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा नवीन व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य CBSE एवं अन्य शिक्षा मण्डलों के समान व्यवस्था लागू करना है। वर्ष 1960 से 2002 तक के अंकसूची/प्रमाण-पत्र संबंधी मेन्यूअल अभिलेख के संधारण में व्यावहारिक कठिनाईयां है। उक्त वर्षों में परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों को संशोधन हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि CBSE द्वारा परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात 05 वर्ष तक ही संशोधन मान्य किये जाते है। मण्डल में वर्ष 2003 तथा पश्चात के वर्षों का डिजीटल डाटा उपलब्ध होने के कारण उक्त अवधि के संशोधन प्रकरणों हेतु विज्ञप्ति प्रसारित की गई है। नवीन व्यवस्था लागू करने हेतु तत्काल अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल से दिनांक 21-12-2021 को स्वीकृति प्राप्त की गई है। (घ) वर्तमान में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। भविष्य में प्रकरण प्राप्त होने पर ही विचार क्षेत्र में लिया जा सकेगा। (ड.) जी हाँ। यह सही है कि मण्डल द्वारा वर्ष 2003 से वर्तमान तक के अभिलेख से संबंधित अंकसूची की प्रतिलिपि/संशोधन प्रकरणों का निराकरण ऑनलाईन के माध्यम से संपादित किया जा रहा है। मण्डल द्वारा वर्ष 1960 से 1966 एवं वर्ष 1998 से 2002 तक डिजिटलाइजेशन नहीं कराया गया है। वर्ष 2003 के पूर्व के समस्त अभिलेखों का रिकार्ड स्केन इमेज के रूप में डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है।
गौशाला संचालन में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
156. ( क्र. 1028 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले के विधानसभा क्षेत्र धरमपुरी में वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक महात्मा गांधी नरेगा मद से कितनी गौशाला निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई, इनमें से कितनी गौशाला का निर्माण पूर्ण किया एवं कितनी अपूर्ण हैं? कृपया ग्राम पंचायतवार, गौशाला स्वीकृति की राशि का ब्यौरा दें। (ख) उक्त गौशालाओं का संचालन किस-किस संस्थाओं, व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है? इन संस्थाओं के संचालकों के नाम, पता सहित ब्यौरा दें एवं प्रति गौशाला के संचालन के लिये प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? (ग) धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन गौशालाओं में कितनी-कितनी गायों को रखने की क्षमता है? उनमें कितनी-कितनी गायें रखी गई हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में किस-किस गौशाला में कितनी-कितनी गायों की मौतें किन-किन कारणों से हुई हैं? (ड.) उक्तानुसार क्या गौशाला में गायों की उचित देखभाल एवं डाईट के अनुसार भूसा चारा आदि नहीं दिये जाने के कारण भूख से गायों की मौत हुई हैं? यदि नहीं तो क्या इसकी जांच कराई जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) धार जिले की विधानसभा क्षेत्र धरमपुरी अंतर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कुल 07 गौशालाओं की निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 03 गौशाला पूर्ण हो चुकी है एवं 04 गौशाला अपूर्ण हैं। गौशालाओं का ग्राम पंचायतवार, ग्रामवार गौशाला स्वीकृति राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ) धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गौशालाओं में मृत गौवंश की संख्या शून्य है। (ड.) शासन से प्राप्त आवंटन एवं जन सहयोग से भुसा-चारा आदि उपलब्ध होने से गौशाला में गायों की उचित देखभाल एवं डाईट के अनुसार भुसा-चारा आदि समय-समय पर प्रदान किया गया है। भूख से किसी भी गाय की मृत्यु नहीं हुई है।
शैक्षणिक संवर्ग (शिक्षा कर्मी) को परिवार पेंशन
[स्कूल शिक्षा]
157. ( क्र. 1033 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा कर्मियों को सुसंगत पद पर अध्यापक नियुक्त किया गया एवं सुसंगत पद पर स्कूल शिक्षा विभाग में इनका संविलियन किया गया है? (ख) अगर शिक्षा कर्मियों को सुसंगत पद पर नियुक्त किया गया है तो उक्त कर्मचारियों को इनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरीयता क्यों नहीं दी जा रही है? (ग) शिक्षा कर्मी संवर्ग के अधिकतर कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति वर्ष 1998 में की गई है, तो क्या उन्हें परिवार पेंशन वर्ष 1998 की प्रथम नियुक्ति की गणना अनुसार दी जावेगी या नहीं? (घ) शासन द्वारा वर्ष 2018 से परिवार पेंशन दिये जाने का प्रावधान है जो पिछले 20 वर्षों की वरीयता खत्म कर शिक्षा कर्मियों के साथ अन्याय होगा। क्या शासन इस पर जरूर विचार कर अवगत करावेगा।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, अपितु स्थानीय निकायों में कार्यरत शिक्षाकर्मियों का दिनांक 01.04.2007 से अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया है एवं ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियिम, 2018'' के अनुसार स्थानीय निकायों में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों को नवीन संवर्ग में सुसंगत पदों पर नियुक्त किया गया है। (ख) ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018'' के अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोकसेवकों की वरिष्ठता इन नियमों के नियम-17 अनुसार निर्धारित करना प्रावधानित है। (ग) जी नहीं। (घ) आदेश क्रमांक/एफ 1-76/2009/20-1 दिनांक 25.05.2011 के प्रावधान 01.04.2011 से लागू है। उसी अनुसार पात्रता आती है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
आवंटित की गई जमीन पर उद्योग स्थापित करना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
158. ( क्र. 1034 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के नेमावर/सातनलाई में किस उद्योग से लिये किन-किन फर्म/संस्था को कितनी जमीन आवंटित की गई? (ख) आवंटित जमीन पर किस-किस के द्वारा उद्योग स्थापित किये गये हैं? यदि नहीं तो क्यों? (ग) आवंटित जमीन पर उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) कब तक इस क्षेत्र में औद्योगिक ईकाइयां चालू होगी?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) देवास जिले में एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रांतर्गत औद्योगिक क्षेत्र नेमावर में आवंटित उद्योग संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) औद्योगिक क्षेत्र नेमावर में किसी भी उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ नहीं किया गया। मेसर्स प्रवेशद्वार इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने हेतु निर्धारित समयावधि 02 वर्ष के अंदर है तथा एक अन्य उद्योग मेसर्स बाम्बे मसाला उद्योग द्वारा कोरोना काल के कारण उद्योग स्थापित नहीं किया गया। (ग) विभाग अंतर्गत एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा भूमि आवंटन के उपरांत उद्योग स्थापना का कार्य उद्यमी/निवेशक द्वारा किया जाता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मेसर्स प्रवेशद्वार इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. भूखण्ड का आवंटन दिनांक 08/03/2021 एवं 20/07/2021 को किया गया, जो प्रचलित नियमानुसार उत्पादन प्रारंभ करने की समयावधि के अधीन है। एक भूखण्ड पर निर्माण कार्य जारी है। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में निर्माणाधीन एक इकाई का उत्पादन निकट भविष्य में प्रारंभ होना संभावित है।
सहायक शिक्षक/शिक्षकों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाना
[स्कूल शिक्षा]
159. ( क्र. 1059 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि स्कूल शिक्षा एवं जनजाति कार्य विभाग के सहायक शिक्षकों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी विभाग के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो सहायक शिक्षकों को उक्त लाभ से वंचित क्यों रखा गया है? (ख) शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 04 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रदेश के सभी कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति 01 अप्रैल, 2006 के पूर्व सीधी भर्ती के अन्तर्गत हुई है, क्या उन सभी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या यह सत्य है कि सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग में पदस्थ सहायक शिक्षकों को म.प्र. शासन के सभी विभाग के अन्य कर्मचारियों की भाँति समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है? यदि हाँ, तो स्कूल शिक्षा एवं जनजाति कल्याण विभाग के सहायक शिक्षकों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया गया है? जबकि दोनों तीनों विभाग के पदों का वेतनमान समान है। अब कब तक समयमान वेतनमान का लाभ दिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षकों को समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है, चूंकि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-3-09/2017/3/एक, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नत योजना का लाभ दिया जा रहा है। (ख) जी नहीं, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11-01/2016/चार दिनांक 04 अप्रैल, 2016 अनुसार शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग से जानकारी प्राप्त की जा रही। उत्तरांश (क) के प्रकाश में शेषांश ही उपस्थित नहीं होता है।
बेरोजगार युवाओं की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
160. ( क्र. 1078 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 30 नवम्बर, 21 तक प्रदेश के मण्डला जिले में कितने नौजवान बेरोजगार हैं? (ख) उपरोक्त जिले में 30 नवम्बर तक एक वर्ष की अवधि में राज्य सरकार द्वारा कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? (ग) क्या सरकार ने उपरोक्त जिले में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्ययोजना बनाई है? यदि हाँ उसका क्या विवरण है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्न अवधि में मण्डला जिले में एम.पी. रोज़गार पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों की संख्या 42375 है। (ख) प्रश्न अवधि में मण्डला जिले में 1650 आवेदकों को निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्रदान किये गये। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।