मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2021 सत्र


सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2021


भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर



विधानसभा क्षेत्र मेहगांव में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

1. ( *क्र. 3794 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र मेहगांव जिला भिण्‍ड के अंतर्गत शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय/हाईस्‍कूल में कितने-कितने पद स्‍वीकृत हैं एवं स्‍वीकृत पद के विरूद्ध कितने पद भरे हैं एवं कितने पद रिक्‍त हैं? विद्यालयवार बताएं। (ख) उक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में रिक्‍त पदों को कब तक भरा जाएगा? (ग) मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कितने शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय/हाईस्‍कूल हैं, जो भवन विहीन हैं एवं उन्‍हें कब तक भवन उपलब्ध करा दिया जाएगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) शासकीय हाईस्कूल बिरगवां, कुटरौली, निवसाई, मेंहदा एवं बहादुरपुरा भवन विहीन हैं। स्कूल भवन निर्माण बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राजगढ़ जिलांतर्गत संचालित दुग्ध सहकारी समितियां

[पशुपालन एवं डेयरी]

2. ( *क्र. 3419 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) राजगढ़ जिला अंतर्गत वर्तमान में संचालित अर्द्धशासकीय/अशासकीय दुग्ध संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध सहकारी समितियों के नाम, पता तथा मालिक के नाम एवं प्रतिदिन संकलित दुग्ध की मात्रा, गुणवत्ता, दुग्ध पदार्थ की दर की जानकारी देवें (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित दुग्ध संयत्र/शीत केन्द्र/समितियों को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 के अधीन पंजीयन किया जाना आवश्यक है? जिला राजगढ़ अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं/समितियों के पंजीयन क्रमांक/दिनांक की जानकारी देवें। किन-किन संस्थाओं के द्वारा प्रदूषण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन संस्थाओं के द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 के अधीन पंजीयन नहीं कराया गया है तथा प्रदूषण बोर्ड से अनुमति प्राप्त नहीं की है, उन पर क्या कार्यवाही की जा सकेगी? (घ) प्रश्नांश (क) अंतर्गत समितियों पर संस्थावार नियुक्त गुणवत्ता नियंत्रक के नाम/पदनाम की जानकारी से अवगत करावें। यदि गुणवत्ता नियंत्रक नियुक्त नहीं हैं तो दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की जांच गुणवत्ता, कैसे नियंत्रण होती है? (ड.) प्रश्नांश (घ) अनुसार किसानों/ग्रामीणों द्वारा उत्पादित दुग्ध की जांच एवं गुणवत्ता का निर्धारण ठीक ढंग से नहीं होने से आय पर विपरित प्रभाव पड़ता है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा डेयरी गतिविधियों का सर्वेक्षण, विस्तार एवं विकास के लिये क्या योजना तैयार की गई है?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (‍क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। (ख) एवं (ग) राजगढ़ जिला अंतर्गत दुग्‍ध शीतकेन्‍द्रों के पंजीयन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। दुग्‍ध सहकारी समितियों के लिए पंजीयन आवश्‍यक नहीं है। सहकारिता विभागांतर्गत पंजीकृत दुग्‍ध सहकारी समिति के पंजीयन/दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' में उल्‍लेखित है। राजगढ़ जिले में संचालित दुग्‍ध शीतकेन्‍द्र हेतु प्रदूषण बोर्ड से अनुमति प्राप्‍त करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) समिति स्‍तर पर दूध की गुणवत्‍ता की जाँच दुग्‍ध समिति के प्रशिक्षित टेस्‍टर एवं सचिव द्वारा की जाती है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' में उल्‍लेखित है। (ड.) किसानों/ग्रामीणों द्वारा उत्‍पादित दूध की जाँच एवं गुणवत्‍ता का निर्धारण दुग्‍ध समिति स्‍तर पर प्रशिक्षित टेस्‍टर एवं सचिव द्वारा निर्धारित मानकों के विरूद्ध की जाती है। डेयरी गतिवि‍धियों के सर्वेक्षण विस्‍तार एवं विकास का कार्य दुग्‍ध संघ द्वारा नियुक्‍त पर्यवेक्षकों द्वारा संपादित किया जाता है। शीतकेन्‍द्र पर संकलित दूध का पुन: गुणवत्‍ता का परीक्षण किया जाता है।

पशु पालकों को योजना का लाभ

[पशुपालन एवं डेयरी]

3. ( *क्र. 1820 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पशु पालन विभाग द्वारा किन-किन क्रियाकलापों/गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है? क्‍या इस हेतु शासन (विभाग) द्वारा कोई नीति नियम निर्मित हैं? यदि हाँ, तो नियमों की प्रति सहित जानकारी दी जावे। (ख) क्‍या किसानों की आय में वृद्धि हेतु पशुपालन विभाग का योगदान भी है? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित उल्‍लेखित गतिविधियों में विगत 3 वर्ष में जनपद पंचायत कैलारस, सबलगढ़ जिला मुरैना में क्‍या-क्‍या गति‍विधियों का संचालन किया गया व कितने पशु पालकों को योजना का क्‍या लाभ दिया गया? वर्षवार, मांग संख्‍या, लेखाशीर्ष सहित जानकारी                               दी जावे।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है।

 

प्रदेश में संचालित गौशालाएं

[पशुपालन एवं डेयरी]

4. ( *क्र. 3735 ) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिसम्‍बर 2018 से मार्च 2019 तक कितनी नवीन गौशालाएं खोली गईं? गौशालाओं को कितना अनुदान देने का प्रावधान उक्‍त अवधि में था? वर्तमान में कितना अनुदान गौशालाओं को देने का प्रावधान है? (ख) वर्तमान में प्रदेश में कितनी गौशालाएं संचालित हैं? क्‍या पूर्व में गौशालाओं को अनुदान ज्‍यादा मिल रहा था? वर्तमान में अनुदान कम कर दिया गया है? क्‍या कारण है?                                                   (ग) वर्ष 2003 से वर्ष 2018 तक 15 वर्षों में प्रदेश में कुल कितनी गौशालायें शासकीय स्‍तर पर खोली गईं थीं एवं प्रति गाय क्‍या राशि दी जाती थी? वर्ष 2018 दिसम्‍बर से 21 मार्च 2020 तक के शासन में कितनी गौशालायें स्‍वीकृत की गईं एवं प्रति गाय क्‍या राशि स्‍वीकृत की गई? (घ) वर्तमान में सभी गौशालाओं की क्‍या स्थिति है एवं भविष्‍य की इस वर्ष में क्‍या योजना है? (ड.) मान. पशुपालन मंत्री जी द्वारा 10 अतिरिक्‍त गौशालायें पृथ्‍वीपुर विधान सभा क्षेत्र हेतु खोलने की घोषणा कब तक पूर्ण की जावेगी?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) प्रदेश में दिसम्‍बर 2018 से मार्च 2019 तक प्रथम चरण में चयनित पंचायतों में 1000 गौशालाओं के निर्माण का लक्ष्‍य शासन द्वारा निर्धारित कर निर्देश जारी किए गए थे। गौशालाओं में उपलब्‍ध गौवंश के लिए रू. 20.00 प्रतिगौवंश प्रतिदिवस के मान से भरण पोषण हेतु राशि उपलब्‍ध कराने का प्रावधान किया गया था तथा वर्तमान में भी गौशालाओं में उपलब्‍ध गौवंश के लिए रू. 20.00 प्रतिगौवंश प्रति दिवस के मान से भरण पोषण हेतु राशि उपलब्‍ध कराने का प्रावधान है। (ख) वर्तमान में प्रदेश में अशासकीय स्‍वयंसेवी संस्‍थाओं द्वारा 627 गौशालाएं संचालित हैं तथा मुख्‍यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत 905 गौशालाएं संचालित हैं। पूर्व वर्ष 2018-19 में गौशालाओं में उपलब्‍ध गौवंश के लिए भरण पोषण हेतु राशि रू. 20.00 प्रतिगौवंश प्रतिदिवस के मान से प्रावधान था तथा वर्तमान में भी रू. 20.00 प्रतिगौवंश प्रतिदिवस के मान से प्रावधान है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2003 से वर्ष 2018 तक प्रदेश में शासकीय स्‍तर पर गौशालाएं नहीं खोली गईं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। वर्ष 2018 दिसम्‍बर से 21 मार्च 2020 तक शासन द्वारा 1000 गौशालाएं स्‍वीकृत की गईं हैं एवं गौशालाओं में उपलब्‍ध गौवंश के लिए रू. 20.00 प्रति गौवंश प्रति दिवस के मान से भरण पोषण हेतु राशि स्‍वीकृत की गई थी।                      (घ) स्‍वीकृत 1000 गौशालाओं में से वर्तमान में 963 गौशालाओं का कार्य पूर्ण होकर 905 गौशालाओं का संचालन प्रारंभ हो चुका है तथा वर्ष 2020-21 में 2365 गौशालाओं के निर्माण कार्य स्‍वीकृत किए गए हैं। (ड.) मान. पशुपालन मंत्री जी द्वारा 10 अतिरिक्‍त गौशालाएं पृथ्‍वीपुर विधानसभा क्षेत्र में खोलने संबंधी कोई घोषणा विभाग में प्राप्‍त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

टास्‍क फोर्स कमेटी की रिपोर्ट पर कार्यवाही

[वन]

5. ( *क्र. 2287 ) श्री ब्रह्मा भलावी (श्री धरमू सिंग सिरसाम, डॉ. अशोक मर्सकोले) : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतिरिक्‍त मुख्‍य सचिव वन श्री ए.पी. श्रीवास्‍तव की अध्‍यक्षता में गठित टास्‍क फोर्स कमेटी की दिनांक 6 फरवरी, 2020 को विभाग के समक्ष प्रस्‍तुत रिपोर्ट पर किस विभाग के किस अधिकारी के हस्‍ताक्षर हैं? रिपोर्ट में मुख्‍य रूप से किस मुद्दे पर क्‍या-क्‍या सुझाव दिए जाकर सिफारिश की गई है? (ख) दिनांक 06 फरवरी, 2020 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक सामान्‍य प्रशासन विभाग ने रिपोर्ट से संबंधित किस-किस दिनांक को क्‍या-क्‍या कार्यवाही की? किस सुझाव एवं सिफारिश से संबंधित किस दिनांक को आदेश या निर्देश जारी किए? प्रति सहित बतावें। (ग) दिनांक 06 फरवरी, 2020 को प्रस्‍तुत रिपोर्ट पर विभाग क्‍या कार्यवाही कर रहा है? कब तक आदेश निर्देश जारी किए जावेंगे?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) टास्क फोर्स समिति की रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, जिसके पृष्ठ क्रमांक 31 पर अधिकारियों के हस्ताक्षर दर्शित हैं। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा केवल समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के संबंध में कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाती है। (ग) दिनांक 06 फरवरी 2020 को समिति से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12 फरवरी 2020 को मुख्य सचिव को प्रेषित की गई थी, जो विचाराधीन है। अधिकांश बिंदुओं पर विधि संबंधी जटि‍ल मुद्दे होने से विचारोपरांत प्रभावी कार्यवाही की जाएगी, अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

इंदौर संभाग की शालाओं में प्राचार्य के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

6. ( *क्र. 3801 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग के किस-किस जिले में कुल कितने-कितने शासकीय हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूल संचालित हैं, इन स्‍कूलों के लिये प्राचार्य के कुल कितने पद स्‍वीकृत हैं, जिनमें से कितने पद किन कारणों से कब-कब से रिक्‍त हैं तथा इन रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? (ख) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन शासकीय स्‍कूलों में अतिरिक्‍त कक्ष की आवश्‍यकता है? (ग) जिन स्‍कूलों में अतिरिक्‍त कक्ष की आवश्‍यकता है, उनकी स्‍वीकृति दी जाकर निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जायेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार है। पद रिक्त एवं पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '2' अनुसार है। (ग) अतिरिक्त कक्षों का निर्माण बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करता है। राज्य शिक्षा केन्द्र की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है उनके प्रस्ताव भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2021-22 में प्रेषित किये जा रहे हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जनजातीय वर्ग के युवा उद्यमियों को ऋण का प्रदाय

[जनजातीय कार्य]

7. ( *क्र. 2656 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनजा‍तीय वर्ग के सदस्‍यों को ऋण देने एवं व्‍यवसायों के प्रति आकर्षित करने के लिए शासन द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? (ख) किस योजना के तहत कितनी राशि किस व्‍यक्ति/संस्‍था को किस मद में देने का प्रावधान है? (ग) जनजातीय क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने एवं पलायन रोकने के लिए शासन द्वारा क्‍या कार्यक्रम वर्तमान में संचालित हैं? क्‍या-क्‍या प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है? (घ) जनजातीय सदस्‍यों को व्‍यवसाय से जोड़ने एवं पलायन रोकन के लिए जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक धार जिला अंतर्गत किस दिनांक को कि‍स जगह किसके द्वारा कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए? प्रशिक्षण कार्य के लिए कितनी राशि किसके द्वारा जारी की गई? आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित समस्‍त ब्‍यौरा उपलब्‍ध कराएं। (ड.) जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक जनजातीय वर्ग के किस व्‍यक्ति को कितनी राशि किस मद में किस व्‍यवसाय/कार्य के लिए विभाग द्वारा जारी की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) म.प्र. जनजातीय वित्‍त एवं विकास निगम के माध्‍यम से प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु निम्‍नानुसार योजनायें संचालित हैं :-                                                   1. मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना। 2. मुख्‍यमंत्री आर्थि‍क कल्‍याण योजना। 3. मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना। 4. मुख्‍यमंत्री कृषक उद्यमी योजना। म.प्र. रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् के माध्‍यम से कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत रोजगार मूलक प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं।                                                       (ख) म.प्र.जनजाति वित्‍त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये बैंकों द्वारा ऋण प्रदाय किया जाता है। निगम द्वारा जिलों में राशि प्रदाय नहीं की जाती है। निगम द्वारा केवल अनुदान राशि नोडल बैंकों को प्रदान की जाती है। निगम द्वारा संचालित निम्‍नानुसार योजनाओं में बैंकों के माध्‍यम से ऋण दिये जाने का प्रावधान है :- 1. मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना-रू. 50,000 से 10.00 लाख तक, 2. मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना-अधिकतम रू. 50 हजार तक, 3. मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना-रू. 10.00 लाख से 2.00 करोड़ तक, 4. मुख्‍यमंत्री कृषक उद्यमी योजना- रू. 50 हजार से 2.00 करोड़ तक। (ग) म.प्र. रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् भोपाल के द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत रोजगार मूलक प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। (घ) धार जिले में वर्ष जनवरी 2018 से वर्तमान तक संचालित प्रशिक्षण की जानकारी                          निम्‍नानुसार है :-

संस्‍था का नाम

स्‍थान/प्रशिक्षण केन्‍द्र एवं जिला

प्रशिक्षणार्थियों की संख्‍या

राशि लाख में

अडानी स्किल डेव्‍हलपमेंट सेंटर, अहमदाबाद

बदनावर, धार

130

23.37

वोकार्ड फाउन्‍डेशन मुंबई

मगजपुरा धार, खलघाट धार

151 145

18.84 15.86

नालंदा इंस्‍टीट्यूट फॉर कम्‍प्‍यूटर एण्‍ड वोकेशनल ट्रेंनिंग इंदौर

धार मनावर, धार

80 80

10.37 10.64

आई.टी.आर.सी. टेक्‍नालॉजीस प्रा.लि. इंदौर

धार

80

16.62

 

(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्‍वयन

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

8. ( *क्र. 3586 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रदान की जाती है या उस शिक्षण संस्थान को जहां वह अध्ययनरत हैं? (ख) यदि छात्र को प्रदान की जाती है तो सत्र 2019-20 में सतना जिले में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति के भुगतान का अलग-अलग मापदण्ड क्यों? (ग) यदि उपरोक्त खण्ड स्वीकारात्मक है तो क्या छात्रवृत्ति के भुगतान का दोहरा मापदण्ड का नियम है? यदि हाँ, तो अवगत करावें यदि नहीं, तो उन शिक्षण संस्थानों पर क्या कार्यवाही कब तक होगी?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा संचालित पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रदान की जाती है। प्रदेश की शासकीय संस्‍थाओं में संचालित केवल बी.ई./एम.बी.एस. एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्‍थाओं में अध्‍ययनरत विद्यार्थियों को योजना अंतर्गत स्‍वीकृत शिक्षण शुल्‍क, परीक्षा शुल्‍क एवं अन्‍य शुल्‍कों का भुगतान सीधे शासकीय संस्‍थाओं के खाते में ऑनलाइन करते हुए अनुरक्षण भत्‍ते का भुगतान सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में हस्‍तांतरित किया जाता है। (ख) सत्र 2019-20 में सतना जिले में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति का भुगतान पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्‍तर योजना को शासित करने वाले नियमों के अनुसार किया गया है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जिला परियोजना समन्वयकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करना

[स्कूल शिक्षा]

9. ( *क्र. 3327 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2494, दिनांक 01.04.2016 के द्वारा कितने वर्ष के लिये प्राचार्य उ.मा.वि./हाई स्कूल संवर्ग को जिला परियोजना समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है? क्या प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के उपरान्त शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने के कोई आदेश प्रसारित किये हैं? यदि नहीं, तो कब तक इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर इनकी सेवाएं मूल विभाग को सौंपी जायेंगी? (ख) प्रश्नाधीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कितने आवेदन शासन को प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए स्थानान्तरण की मांग की गई है? क्या ऐसे आवेदनों पर शासन विचार कर संबंधितों की सेवाएं मूल विभाग को सौंपने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या नीमच जिले से भी जिला परियोजना समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कब तक आदेश प्रसारित कर दिये जावेंगे।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश क्रमांक 2494, दिनांक 01.4.2016 द्वारा 25 प्राचार्य संवर्ग की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर जिला परियोजना समन्वयक के पद पर दो वर्ष के लिए ली गईं थीं, जिसमें से वर्तमान में उक्त आदेश के तहत तीन प्राचार्य संवर्ग के अधिकारी जिला परियोजना समन्वयक के पद पर पदस्थ हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1, दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः चार वर्ष। इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798, दिनांक 9.6.2017 के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुशांगिक कार्यालयों में पदस्थ ऐसे शिक्षक संवर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्त न किये जाने के निर्देश हैं। पत्र की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।                                                 (ख) जिला परियोजना समन्वयक, पन्ना एवं जिला परियोजना समन्वयक, नीमच का स्थानांतरण किये जाने संबंधी आवेदन प्राप्त हुआ। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.1/राज/जी/ 194/प्रति.नि./2017/798, दिनांक 9.6.2017 के प्रकाश में सेवायें मूल विभाग को वापिस किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन न होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं, बल्कि जिला परियोजना समन्वयक, नीमच का स्थानांतरण संबधी आवेदन प्राप्त हुआ है।

परिशिष्ट - "एक"

मृत शासकीय सेवक के स्‍वत्‍वों के भुगतान में विलंब

[जनजातीय कार्य]

10. ( *क्र. 3797 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आदिवासी विकास विभाग के सतपुड़ा भवन में क्षेत्र संयोजक के पद पर कार्यरत रहते हुए मृत स्‍व. श्री जे.के. श्रीवास्‍तव, जिनकी मृत्‍यु को 10 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है, के जी.पी.एफ, 240 दिन के स्‍वीकृत अवकाश एवं अन्‍य कौन से स्‍वत्‍वों का भुगतान आज दिनांक तक शेष है? (ख) कर्मचारी की जी.पी.एफ. की पासबुक का संधारण कौन करता है, विभाग या कर्मचारी? मृत शासकीय सेवक का 10 वर्षों के उपरांत भी उनके स्‍वत्‍वों का भुगतान न करना और उसका आधार यह लेना कि मृत शासकीय सेवक द्वारा नियमित सेवा में उपस्थित न रहने के कारण सेवापुस्तिका/जी.पी.एफ. पासबुक का नियमित संधारण नहीं हुआ, को विभाग किस प्रकार उचित मानता है? (ग) शासकीय कर्मचारी की मृत्‍यु उपरांत उनकी सेवापुस्तिका तथा जी.पी.एफ. संबंधी अभिलेख प्राप्‍त करने हेतु किन-किन कार्यालयों को कब-कब पत्र लिखा गया, पत्र क्रमांक/दिनांक बताएं तथा छायाप्रतियां भी प्रदाय करें। (घ) जी.पी.एफ. के साथ ही 240 दिन के स्‍वीकृत अवकाश एवं शेष अन्‍य कौन-कौन से स्‍वत्‍वों के भुगतान आज दिनांक तक शेष हैं, विवरण देवें तथा भुगतान में विलंब के लिए क्‍या संबंधितों का उत्‍तरदायित्‍व निर्धारित किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?                                          (ड.) मृत शासकीय सेवक के उक्‍त सभी स्‍वत्‍वों के भुगतान की निश्चित समय-सीमा बताएं

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी.पी.एफ. पासबुक अपूर्ण होने से पदस्‍थापना स्‍थानों से जानकारी प्राप्‍त की जा रही है जिसमें से 04 जिलों से जानकारी प्राप्‍त हो चुकी है, शेष 02 जिलों से जानकारी अप्राप्‍त है। वेतन नियमन उपरांत वेतन अंतर की राशि जिसमें 240 दिवस स्‍वीकृत अवकाश अवधि का वेतन भी शामिल है। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी.पी.एफ. की पासबुक के संधारण का उत्‍तरदायित्‍व कार्यालय प्रमुख का है, परंतु द्वितीय पासबुक संबंधित शासकीय सेवक के पास रहने संबंधी निर्देश है। पासबुक में प्रविष्टियां शासकीय सेवक की सुविधा अनुसार हर महिने या कुछ अंतराल बाद लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्‍य प्रमाणित की जावेगी। (ग) कार्यालय द्वारा लिखे गये पत्रों की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं () के उत्‍तर उपरांत शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) निराकरण हेतु प्रक्रिया प्रचलन में है जिसकी निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कोविड-19 संक्रमण के दौरान निजी स्कूलों द्वारा फीस की वसूली

[स्कूल शिक्षा]

11. ( *क्र. 3648 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले में कोविड-19 संक्रमण के दौरान निजी स्कूल पूर्णतः बंद रखे गये थे? यदि हाँ, तो उस दौरान अभिभावकों से क्या फीस की वसूली की जा रही थी? (ख) कोविड-19 संक्रमण के दौरान सरकार द्वारा निजी स्कूलों में अभिभावकों से वार्षिक फीस लेने का क्या मापदण्ड बनाया गया था? (ग) क्या टीकमगढ़ जिले के सभी निजी स्कूलों ने सरकार द्वारा जारी किये गये फीस वसूलने के मापदण्डों का पालन किया है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की फीस के संबंध में जारी निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार। (ग) इस संबंध में अभिभावकों की ओर से प्राप्त शिकायत की जानकारी निरंक है।

राष्‍ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत भुगतान

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

12. ( *क्र. 97 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) रायसेन जिले में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु के स्‍त्री/पुरूष की मृत्‍यु कब-कब हुई? मृत्‍यु होने के कितने दिन बाद उनको राष्‍ट्रीय परिवार सहायता योजना की राशि का भुगतान किया गया? शासन के निर्देशों के अनुरूप कितने दिन के भीतर राशि का भुगतान होना चाहिए?                                                  (ख) प्रश्नांश (क) के किन-किन के परिजनों/आश्रितों को राष्‍ट्रीय परिवार सहायता योजना की राशि का भुगतान क्‍यों नहीं किया गया तथा इसके लिए कौन-कौन दोषी है? (ग) क्‍या राष्‍ट्रीय परिवार सहायता योजना में शत-प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है? यदि हाँ, तो श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा संबल योजना में पंजीकृत परिवार को राशि भुगतान पर रोक क्‍यों लगाई गई? (घ) सामाजिक न्‍याय विभाग की योजना पर श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन देने के पूर्व क्‍या विभाग की सहमति ली गई? यदि नहीं, तो क्‍यों तथा इसके लिए कौन-कौन दोषी है?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) :  (क) रायसेन जिले में 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु के 910 स्‍त्री/पुरूष व्‍यक्तियों की मृत्‍यु हुई है जिनमें से 893 पात्र हितग्राहियों के आश्रित परिवारों को राष्‍ट्रीय परिवार सहायता राशि का भुगतान किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। लोक सेवा प्रबंधन गारंटी अधिनियम 2010 के अनुसार आवेदन प्रस्‍तुत करने के उपरांत 30 दिवस में स्‍वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने के शासन निर्देश हैं। (ख) जानकारी उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में 17 प्रकरण पात्रता की श्रेणी में न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया। शेष कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। राष्‍ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत प्रस्‍तुत आवेदन पत्रों पर सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है। संबल योजना से संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही श्रम विभाग द्वारा की जाती है। (घ) सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग से संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही की जाती है तथा श्रम विभाग से संबंधित प्राप्‍त होने वाले प्रकरणों पर कार्यवाही श्रम विभाग द्वारा की जाती है।

प्रश्‍नकर्ता के पत्र पर जानकारी का प्रदाय

[जनजातीय कार्य]

13. ( *क्र. 1984 ) श्री कमलेश जाटव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा किसी पत्र के माध्‍यम से जनवरी 2021 में विभाग अंतर्गत जिला संयोजक मुरैना से 6 बिन्‍दुओं पर कोई जानकारी चाही गई थी? यदि हाँ, तो उक्‍त जानकारी प्रश्‍न किये जाने के दिनांक तक क्‍यों उपलब्‍ध नहीं कराई गई? क्‍या श्री राजेश दण्‍डोतिया एवं श्री जगदीश वर्मा किसी अन्‍य विभाग के कर्मचारी हैं एवं विगत कई वर्षों से विभाग मुरैना में पदस्‍थ हैं? यदि हाँ, तो क्‍या विभाग में कर्मचारियों का अभाव है, जिसके कारण उक्‍त दोनों कर्मचारियों को ही बार-बार संलग्‍न किया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित दोनों कर्मचारियों की विभाग में प्रथम नियुक्ति कब हुई थी तथा कितनी बार उक्‍त कर्मचारियों के स्‍थानान्‍तरण किये गये एवं कितनी बार स्‍थानान्‍तरण निरस्‍त किये गये? स्‍थानान्‍तरण निरस्‍त किये जाने का कारण स्‍पष्‍ट करते हुए जानकारी प्रदाय की जावे?  

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। जानकारी प्रश्‍न दिनांक के पूर्व कार्यालयीन पत्र क्र./24/आ.जा.क./स्‍था./2021/222, दिनांक 02.02.2021 द्वारा विशेष वाहक के हस्‍ते प्रेषित की गई, परंतु माननीय विधायक महोदय के स्‍टाफ द्वारा उक्‍त जानकारी लेने से मना किया गया। प्रश्‍नांकित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। श्री राजेश दण्‍डौतिया एवं श्री जगदीश वर्मा विभागीय कर्मचारी हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                                                                          (ख) श्री राजेश दण्‍डौतिया एवं श्री जगदीश वर्मा की प्रथम नियुक्ति माह-अप्रैल 1988 में की गई। श्री राजेश दण्‍डौतिया का स्‍थानांतरण कलेक्‍टर, मुरैना के आदेश क्र./24/आ.जा.क./स्‍था./97/2419, दिनांक 14.07.1997 के द्वारा कार्यालय आदिवासी विकासखण्‍ड कराहल जिला मुरैना में किया गया व कार्या. आयुक्‍त आदिवासी विकास, म.प्र. भोपाल के आदेश क्र./स्‍था./3-2/97/19137, दिनांक 15.07.1997 के द्वारा श्री दण्‍डौतिया को झाबुआ स्‍थानांतरित किया गया। शासन के आदेश क्रमांक/एफ-4-261/97/1-25, दिनांक 23.10.1997 के द्वारा झाबुआ किया गया स्‍थानांतरण निरस्‍त किया गया है। आदेश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। श्री जगदीश वर्मा का वर्ष 1992 में जिला अंतर्गत स्‍थानांतरण कराहल से जिला कार्यालय मुरैना किया                                 गया है।

बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना का क्रियान्‍वयन

[अनुसूचित जाति कल्याण]

14. ( *क्र. 3340 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खण्डवा जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बस्ती विकास योजना एवं विद्युतीकरण योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक योजनावार कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये? विधानसभावार अवगत करायें। (ख) क्या विभागीय लापरवाही के कारण विगत 2 वित्तीय वर्षों से उक्त दोनों योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यादेश नहीं हो पाये हैं, जिसके कारण अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग योजना के लाभ से वंचित है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या विभाग द्वारा प्रभारी मंत्री से लिये जाने वाले अनुमोदन में लापरवाही बरती है? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा क्या वस्तुस्थिति सें समय-समय पर कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया कि बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण कार्य की स्वीकृति लंबित है? (घ) यदि नहीं, तो विभाग की इस गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या वर्ष 2020-21 में दोनों योजनाओं में प्राप्त आवंटन का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में हो पायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।                        (ख) जी नहीं, वित्‍तीय वर्ष 2018-19 में स्‍वीकृत कार्यों के कार्यादेश जारी किए गए हैं, किंतु वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के अभाव में स्‍वीकृति एवं कार्यादेश जारी नहीं किए जा सके हैं। वर्ष 2019-20 में कार्यों की स्‍वीकृति नहीं होने के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण लिया जाकर गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (ग) जी नहीं। विभाग अंतर्गत जिले में संचालित सभी विभागीय योजनाओं की नियमित समीक्षा जिला कलेक्‍टर द्वारा की जाती है।                                            (घ) वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में कार्यों की स्‍वीकृति नहीं होने के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण लिया जाकर गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जी हाँ। स्‍वीकृति की कार्यवाही जिला स्‍तर पर प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "दो"

प्रतिनियुक्ति समाप्‍त कर मूल विभाग में वापसी

[स्कूल शिक्षा]

15. ( *क्र. 3210 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला शहडोल में जिला परियोजना समन्‍वयक के पद पर श्री मदन त्रिपाठी पदस्‍थ होकर कार्य कर रहे हैं? इनका मूल पद व विभाग क्‍या है? यह भी बतावें कि इनकी पदस्‍थापना कितने वर्षों पूर्व की गई थी? प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ कर कार्य लिये जाने के शासन द्वारा क्‍या नियम हैं, की प्रति देते हुए बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अधिकारी की योग्‍यता क्‍या जिला परियोजना समन्‍वयक के पद पर कार्य करने योग्‍य है? इनका मूल पद व पदस्‍थापना कब एवं कहां की है, बताते हुये इनको मूल विभाग में वापस किये जाने बाबत् कब तक आदेश जारी करेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार जिला परियोजना समन्‍वयक के पद पर कार्यरत श्री त्रिपाठी की योग्‍यता एवं पद उस श्रेणी अनुसार नहीं है एवं प्रतिनियुक्ति अवधि भी शासन के मापदण्‍ड से अधिक हो चुकी है फिर भी इनको जिला परियोजना समन्‍वयक के पद से क्‍यों नहीं हटाया जा रहा है? इनको मूल पद पर भेजे जाने बाबत् आदेश/निर्देश कब तक जारी करेंगे? अगर नहीं तो क्‍यों? साथ ही इस अवैधानिक पदस्‍थापना के लिये जिले के किन जिम्‍मेदार अधिकारियों को जिम्‍मेदार मानकर कार्यवाही प्रस्‍तावित करेंगे? अगर नहीं तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। मूल पद प्राचार्य, हायर सेकेण्‍डरी एवं विभाग स्‍कूल शिक्षा है। श्री मदन त्रिपाठी की जिला परियोजना समन्‍वयक के पद पर पदस्‍थापना संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार है। सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1, दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि‍ सामान्‍य: चार वर्ष। इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्‍यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। नियम की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश (क) के अनुसार। राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र के आदेश क्रमांक/राशिके/स्‍था./2018/2172, दिनांक 12.4.2018 द्वारा श्री मदन कुमार त्रिपाठी, जिला परियोजना समन्‍वयक, शहडोल की सेवायें उनके मूल विभाग स्‍कूल शिक्षा विभाग को वापिस की गई थी। आदेश की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार है। सेवा वापसी आदेश से क्षुब्‍ध होकर श्री मदन कुमार त्रिपाठी द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर में याचिका डब्‍ल्‍यू.पी. क्रमांक 8804/2018 दायर की गई। माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 18.4.2018 को पारित अंतरिम आदेश के अनुक्रम में श्री मदन कुमार त्रिपाठी वर्तमान में शहडोल जिले में जिला परियोजना समन्‍वयक के पद पर पदस्‍थ हैं। माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर के पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18.4.2018 की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार है। राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र द्वारा डब्‍ल्‍यू.पी. क्रमांक 8804/2018 राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र से ओ.आई.सी. नियुक्‍त किया जाकर प्रकरण में जवाबदावा प्रस्‍तुत किया जा चुका है। वर्तमान में प्रकरण माननीय न्‍यायालय में विचाराधीन है। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) अनुसार। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्‍वीकृत निर्माण कार्य

[वन]

16. ( *क्र. 3543 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम निवासियों एवं प्रश्‍नकर्ता द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति हेतु कब-कब वन विभाग को आवेदन पत्र प्रस्‍तुत किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्रों एवं आवेदनों पर किसके द्वारा कब-कब कार्यवाही की गई? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों नहीं? प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्रामों में विभाग द्वारा पूर्व में कौन-कौन से जलाशय, नहरें, स्‍टापडेम तथा वनमार्ग निर्मित किये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पूर्व से निर्मित संरचनाएं क्‍या वर्तमान समय में हैं, यदि हाँ, तो किस स्थिति में हैं तथा इसमें कौन-कौन से सुधार कार्य अति आवश्यक हैं? उल्‍लेखित जलाशयों, नहरों स्टापडेम एवं मार्गों का सुधार कार्य एवं पुनर्निर्माण किस योजना मद से किसके द्वारा कराया जा सकता है तथा किस प्रकार से कब तक कराया जावेगा?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2018-19 से आज दिनांक तक वन भूमियों पर निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति हेतु सात आवेदन प्राप्‍त हुए। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) के संलग्न परिशिष्‍ट में उल्‍लेखित आवेदनों पर वनमंडलाधिकारी कटनी द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। उल्‍लेखित ग्रामों में वन विभाग द्वारा पूर्व में जलाशय, नहरें, स्‍टाप डेम एवं वनमार्ग निर्मित नहीं किये गये हैं। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तीन"

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना धार में लंबित निर्माण कार्य

[जनजातीय कार्य]

17. ( *क्र. 3606 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) धार जिले मे एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने निर्माण कार्य लम्बित हैं? लम्बित रहने का क्या कारण है? सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के कार्य का सत्यापन किस किस अधिकारी ने किया? (ग) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना मध्यप्रदेश के वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक की सम्पूर्ण निर्माण एवं हितग्राही योजना की जानकारी देवें। (घ) परियोजना प्रशासक धार द्वारा लिखे गये पत्र क्र. 331, दिनांक 28.02.2020 पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) धार जिले में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक निम्‍नानुसार कार्य लंबित हैं :-

वर्ष

कुल लंबित कार्य

धार

कुक्षी

बदनावर

योग

2018-19

19

17

02

38

2019-20

22

26

05

53

2020-21

भारत सरकार से राशि निर्गमित होना अपेक्षित।

 

लंबित कार्यों की सूची की जानकारी पुस्‍तकालय रख्‍ो परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) संबंधित कार्य एजेन्‍सी के तकनीकी अमले (उपयंत्री/सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री) द्वारा कार्यों का सत्‍यापन निर्माण कार्य के दौरान किया गया। (ग) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना मध्‍यप्रदेश अंतर्गत आदिवासी उपयोजना विशेष केन्‍द्रीय सहायता अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में भारत सरकार से कोई कार्य स्‍वीकृत नहीं हुए हैं तथा वर्ष 2020-21 में स्‍वीकृत योजनाओं, निर्माण एवं हितग्राही से संबंधित जानकारी तथा संविधान के अनुच्‍छेद 275 (1) अंतर्गत वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के संपूर्ण निर्माण एवं हितग्रा‍ही योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) परियोजना प्रशासक धार द्वारा लिखे गये पत्र क्रमांक 33 दिनांक 28.02.2020 में उल्‍लेखित प्रस्‍ताव जो बस्‍ती विकास योजना अंतर्गत प्रावधानित है, पर कार्यवाही हेतु संचालनालय के पत्र क्र/अनु.275-1/प्रस्‍ताव/292/4461 दिनांक 06.02.2021 द्वारा आयुक्‍त, आदिवासी विकास को कार्यवाही हेतु भेजा गया था। तत्‍संबंध में आयुक्‍त, आदिवासी विकास के पत्र क्रमांक/निर्माण/3/2020-21/4442, दिनांक 24.02.2021 द्वारा प्रस्‍ताव विशेष केन्‍द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्‍छेद 275 (1) के अंतर्गत प्रेषित किये जाने एवं जनजाति बस्‍ती विकास योजना अंतर्गत प्रस्‍तावित नहीं होने का उल्‍लेख करते हुये वापिस किया गया है। संचालनालय द्वारा भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्‍छेद 275 (1) के तहत जारी दिशानिर्देश दिनांक 23.04.2020 में उल्‍लेखित कार्यपालिक समिति के समक्ष प्रस्‍तुत किये जायेंगे।

टाईगर रिजर्व जोन पिपरिया अन्‍तर्गत कराये गये कार्य

[वन]

18. ( *क्र. 1607 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र पिपरिया के टाईगर रिजर्व जोन अन्तर्गत विगत दो वर्षों में चारागाह विकास योजना के तहत कार्य किये गये हैं? यदि हाँ, तो किन-किन कोर ऐरिया में यह कार्य किया गया, बीट सहित जानकारी प्रदान करें (ख) चारागाह विकास योजना के तहत कराये गये कार्यों में जिन मजदूरों द्वारा कार्य किया गया है, उनकी जानकारी तथा उन्हें भुगतान की गयी मजदूरी की जानकारी प्रदान करें?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

संजय दुबरी टाईगर क्षेत्र में विभिन्‍न मदों से प्राप्‍त धनराशि

[वन]

19. ( *क्र. 1574 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) सीधी जिले के अंतर्गत संजय-दुबरी टाईगर रिजर्व क्षेत्र को विभ‍िन्‍न मदों में कितनी राशि जारी की गई है? वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20 एवं 2020-21 की जानकारी परिक्षेत्रवार/वर्षवार/ मदवार उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभिन्‍न मदों में कितनी राशि व्‍यय की गयी? वर्षवार/क्षेत्रवार/मदवार व्‍यय राशि की जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वन्‍य प्राणी संरक्षण के तहत एवं हाथियों के संरक्षण, रख-रखाव एवं भोजन इत्‍यादि में कितनी राशि व्‍यय की गयी? परिक्षेत्रवार/वर्षवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में बाघ एवं हाथियों के संरक्षण चिकित्‍सा एवं भोजन किन दुकानों से क्रय किया गया? क्रय की गयी भोजन सामग्री/चिकित्‍सा का विवरण वर्षवार/परिक्षेत्रवार उपलब्‍ध करायें।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

अनुसूचित जाति कृषकों के कुओं पर ऊर्जीकरण

[अनुसूचित जाति कल्याण]

20. ( *क्र. 2550 ) श्री मनोज चावला : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या अनुसूचित जाति बस्ती कृषकों के कुएं पर विद्युत लाइन का विस्तार, पंप उर्जीकरण योजना अंतर्गत राशि आवंटित की जाती है? यदि हाँ, तो बताएं कि वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक कितनी राशि शासन द्वारा रतलाम जिले को इस योजना हेतु प्राप्त हुई है? (ख) रतलाम जिले में वर्ष 2019-20 में योजना अंतर्गत कितने हितग्राहियों का इस योजना हेतु चयन किया गया था, सूची देवें तथा आवंटित बजट भी बताएं तथा बतावे कि चयन सूची पर प्रभारी मंत्री महोदय और कलेक्टर महोदय का अनुमोदन किस दिनांक को लिया गया? (ग) क्या अनुमोदन उपरांत सभी लाभांवित हितग्राहियों के कुएं पर योजना का लाभ दे दिया गया है और यदि नहीं, तो क्यों?                                           (घ) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सभी वर्षों में प्राप्त राशि से लाभान्वित कृषकों के कुओं पर उर्जीकरण कार्य में क्रियान्वयन एजेंसी को भुगतान कर दिया गया है या भुगतान शेष हैं? सभी वर्षों के क्रियान्वन एजेंसी द्वारा दिए गए पूर्णता प्रमाण पत्रों का विवरण उपलब्ध करायें 

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार है। (ग) जी नहीं। कोषालय से राशि का आहरण न होने से कार्य एजेंसी को भुगतान नहीं किया जा सका है। (घ) जी नहीं। वित्‍तीय वर्ष 2018-19 में क्रियान्‍वयन एजेंसी को भुगतान कर दिया गया है। जानकारी प्रश्‍नांश 'में उल्‍लेखित पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में कोषालय से राशि का आहरण न होने के कारण कार्य एजेंसी को भुगतान नहीं किया जा सका है तथा वित्‍तीय वर्ष 2020-21 में स्‍वीकृति की नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2018-19 के पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्‍त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नवीन गौशालाओं के निर्माण की स्‍वीकृति

[पशुपालन एवं डेयरी]

21. ( *क्र. 3198 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकार द्वारा क्र. (1) दिनांक 01 जनवरी, 2019 में 31 मार्च, 2020 तक एवं क्र. (2) दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में कितनी-कितनी नवीन गौशालाओं के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई क्र. 1 एवं क्र. 2 की अलग-अलग समय की जानकारी प्रत्येक जिलेवार स्पष्ट करें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार ग्‍वालियर जिले में ऐसी कौन-कौन सी गौशालायें हैं, जिनमें 01 फरवरी, 2021 की स्थिति में गौपालन किया जा रहा है, प्रत्येक गौशालावार गौशालाओं में गौपालन एवं रख-रखाव हेतु कितने-कितने मजदूर, कर्मचारी रखे गये हैं, कितना-कितनी गाय गौशाला में पाली जा रही हैं, उनके चारे पानी की क्या व्यवस्था की गई है? किस-किस गौशाला को गौपालन दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कितना-कितना वित्तीय आवंटन प्रदाय कराया गया है या अन्य स्त्रोत से गौशाला का संचालन हो रहा है? यदि हाँ, तो किस स्त्रोत से किसके द्वारा संचालन किया जा रहा है? (ग) ग्वालियर जिले में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस पंचायत में कितनी-कितनी वित्तीय स्वीकृति से नवीन गौशालाओं का निर्माण किस ऐजेन्सी/ठेकेदार द्वारा                                   किस-किस कर्मचारी/अधिकारी के सुपरवीजन में कराया गया है तथा कराया जा रहा है? वर्तमान में उनकी भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है, सम्पूर्ण जानकारी दें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) दिनांक 01 फरवरी, 2021 की स्थिति में ग्‍वालियर जिले अंतर्गत जनपद पंचायत, घाटीगॉव में ग्राम पंचायत बन्‍हेरी, पवा, पाटई, बड़ागांव। जनपद पंचायत मुरार में ग्राम पंचायत बरेठा, बनधौली, बेहट। जनपद पंचायत डबरा में ग्राम पंचायत जौरासी, सिसगांव, लखनौती, मेहगांव, कुम्‍हर्रा। जनपद पंचायत भितरवार में ग्राम पंचायत पवाया, कछौआ, करहैया, लदवाया। कुल 18 गौशालाओं में गौपालन कराया जा रहा है। शासकीय स्‍तर पर गौपालन हेतु किसी भी मजदूर अथवा कर्मचारी को नहीं रखा गया है। गौशालाओं में गौवंश संख्‍या की जानकरी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। गौशालाओं में उपलब्‍ध गौवंश के चारे पानी की व्‍यवस्‍था गौशाला संचालन समिति के द्वारा की जाती है। गौशालाओं के प्रश्‍न दिनांक तक प्रदाय वित्‍तीय आवंटन एवं संचालन समिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

पंचायत के निर्णय को सक्षम मंजूरी देने में विलंब

[स्कूल शिक्षा]

22. ( *क्र. 2025 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा केंद्र उज्जैन से पत्र क्रमांक 2107, दिनांक 29.08.2019 के माध्यम से संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल को उज्जैन जिला पंचायत की बैठक दिनांक 11.06.2019 में लिए गए निर्णय का प्रस्ताव सक्षम स्वीकृति के लिए प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो सक्षम स्वीकृति में विलंब के कारण क्या हैं? (ख) क्या भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के बिन्दु क्रमांक 17 पर शिक्षा विभाग की 01 से 08 तक की शिक्षा व्यवस्था पर जिला पंचायत को समीक्षा एवं निर्णय लेने का अधिकार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत दिया गया है? यदि हाँ, तो सक्षम स्वीकृति में विलंब क्यों? (ग) क्या मिशन नियमावली में नियम 30 उपनियम                                             1, 2, 3, 4 के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रत्यायोजित शक्तियाँ दी गयी हैं? क्या जिला पंचायत CEO मिशन का जिला परियोजना संचालक है? क्या जि.प.अ. उज्जैन ZSK की जिला इकाई एवं जिला क्रय समिति का अध्यक्ष है? क्या उक्त प्रस्ताव की बैठक कार्यवाही विवरण में दोनों उत्तरदायी लोक सेवकों के हस्ताक्षर हैं? यदि हाँ, तो सक्षम स्वीकृति में विलंब क्यों? (ड.) क्या मिशन की नियमावली के नियम 24 1, 2, 3 में शासन के प्रचलित नियम नीतियों को ध्यान में रखना होगा, ऐसा प्रावधान है? यदि हाँ, तो शासन के इतने प्रावधान के बाद भी मंजूरी क्यों नहीं?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। शासन के प्रावधान अनुसार नहीं होने के कारण सक्षम स्‍वीकृति प्रदान नहीं की गई। (ग) एवं (घ) जी हाँ। (ड.) जी हाँ। मिशन के नियम 24 की कंडिका-1 अनुसार मिशन के अंतर्गत स्‍टाफ की सेवा संबंधी मामले जिसमें पदों का निर्माण एवं अर्हताएं निर्धारित करने का अधिकार राज्‍य कार्यकारणी समिति को है।

विदिशा जिले में संचालित बालक/बालिका छात्रावास

[स्कूल शिक्षा]

23. ( *क्र. 3598 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में बालक/बालिका छात्रावास कहाँ-कहाँ संचालित हैं? सूची उपलब्ध करावें। दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से प्रश्नांकित अवधि तक रहवासी छात्र-छात्राओं की संख्या एवं छात्रावासों में प्रदत्त सुविधाओं तथा उल्लेखित छात्रावासों में पदस्थ वार्डनों के नाम, उनकी छात्रावास में पदस्थी दिनांक सहित-सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में छात्रावासों में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में आवंटित की गई तथा किस-किस मद में राशि व्यय की गई है? क्या सामग्री क्रय नियमों के अनुसार क्रय की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन फर्मों के टेण्डर प्राप्त हुए एवं किन-किन फर्मों से सामग्री क्रय की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्र. आर.एम.एस.ए./स्थापना/बा. छा./2017/181 विदिशा, दिनांक 19.06.2017 को अजरा जमाल, सहायक अध्यापक कन्या प्रा.शा. लटेरी को आर.एम.एस.ए. बालिका छात्रावास लटेरी का अतिरक्त प्रभार दिया गया था? यदि हाँ, तो बतलावें तथा कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन जिला परियोजना संचालक जिला-विदिशा के पत्र क्र. वार्डन/अतिरिक्त प्रभार/2020/4024 विदिशा दिनांक 18.09.2020 को अजरा जमाल प्राथमिक शिक्षक शास.प्रा.शा.लटेरी को बालिका छात्रावास लटेरी का प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो बतलावें कि एक शिक्षिका को दो छात्रावास का प्रभार किस नियम के आधार पर दिया-गया है? नियम/निर्देश/परिपत्र की छायाप्रति उपलब्ध करावें। इसके लिए दोषी कौन है? (घ) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 547 के परिशिष्ट-स1/2में वार्डन पद हेतु वरिष्ठता सूची परिशिष्ट-ब में श्रीमती प्रीति सक्सैना माध्यमिक शिक्षक का नाम क्रमांक 1 पर होने के उपरांत भी उनको प्रभार न दिया जाकर क्र. 8 पर अंकित सुश्री अजरा जमाल प्राथमिक शिक्षक को अतिरिक्त प्रभार क्यों दिया-गया है? यदि नियम विरूद्ध है तो क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी? (ड.) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र मान. विभागीय मंत्री जी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र को वार्डन नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया के संबंध में प्राप्त हुए हैं? पत्रों में चयन प्रक्रिया की जांच राज्य शिक्षा केन्द्र के अधिकारियों से न कराई जाकर संयुक्त कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा से क्यों कराई-गई एवं कब-तक राज्य शिक्षा केन्द्र के अधिकारियों से चयन प्रक्रिया की जांच कराई जावेगी?  

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी हाँ।                   (ग) जी हाँ। जी हाँ। एक परिसर होने एवं समग्र शिक्षा अभियान के तहत योजना एकीकृत होने से समग्र शिक्षा अभियान के उदयपुर में कक्षा 6-8 एवं कक्षा 9-12 के लिए संचालित छात्रावासों का प्रभार एक ही वार्डन के पास है। समग्र शिक्षा अभियान के कक्षा 9-12 के छात्रावास का प्रभार 19.06.2017 को सुश्री अजरा जमाल को दिया गया था। 3 वर्ष पूर्ण हो जाने, किन्तु कोविड संक्रमण के कारण नवीन प्रक्रिया पूर्ण न होने से संबंधित के पास आगामी आदेश तक चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक 9-12 के छात्रावास का प्रभार यथावत रखा गया है। समग्र शिक्षा अभियान के कक्षा 6-8 के छात्रावास का प्रकार एक ही परिसर में छात्रावास होने से दिनांक 06.08.2020 को प्रभार दिया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) चयन समिति के द्वारा निर्धारित मापदंडों में वरीयता के आधार पर चयन किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी हाँ। जिला कलेक्टर जिला मिशन संचालक के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अतः पत्र क्र. राशि के/एस.जी.यू./2020/4396, दिनांक 07.10.2020 के द्वारा कलेक्टर, विदिशा को जांच हेतु लेख किया गया था। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सेवानिवृत्त हो रहे आहरण संवितरण अधिकारियों का विभागीय अंकेक्षण

[स्कूल शिक्षा]

24. ( *क्र. 3425 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर, रतलाम जिले के शिक्षा विभाग अंतर्गत कितने आहरण संवितरण अधिकारी रहे प्राचार्य, व्‍याख्‍याता, सहायक संचालक एवं विकासखण्‍ड अधिकारी वर्ष 2021 में सेवानिवृत्‍त होंगे? उनकी सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) डी.डी.ओ. रहे उक्‍त अधिकारि‍यों के सेवानिवृत्‍त होने के पूर्व इनके कार्यकाल के विभागीय/एजी एम.पी. ग्‍वालियर से ऑडिट कराने संबंधि‍त क्‍या नियम हैं? (ग) यदि नियम हैं तो कितनों का ऑडिट हो चुका है तथा कितनों का शेष है? साथ ही जिनका ऑडिट हो चुका है, उनकी ऑडिट कंडिका उपलब्‍ध करावें। (घ) उक्त जिलों में दिनांक 1 जनवरी, 2015 के बाद किन-किन हाईस्कूल हायर सेकेण्‍डरी विद्यालयों के विभिन्न मदों का ऑडिट कब-कब हुआ?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्‍नाधीन जिला अंतर्गत वर्ष 2021 में सेवानिवृत्त होने वाले आहरण संवितरण अधिकारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) म.प्र. कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम-160 के अंतर्गत विभागीय अंकेक्षण का कार्य किये जाने का नियम है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/वित्त/आडिट/ए/रोस्टर/260-261 भोपाल दिनांक 11.03.2005 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी अथवा विकासखण्‍ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्‍थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, का गत 05 वर्ष के कार्यकाल का विभागीय अंकेक्षण करने हेतु विभागीय निर्देश जारी किये गए हैं। निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।                                            (ग) मंदसौर जिला अंतर्गत 04 आहरण संवितरण अधिकारी वर्ष 2021 में सेवा निवृत्त होंगे जिसमें से 01 प्राचार्य दिनांक 28.02.2021 को सेवा निवृत्त होने से ऑडिट करने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है एवं 03 का ऑडिट शेष है, तथा रतलाम जिले में वर्ष 2021 में 03 आहरण संवितरण अधिकारी सेवा निवृत्त होंगे, जिसमें से 01 प्राचार्य दिनांक 31.01.2021 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं, की ऑडिट की कार्यवाही प्रचलन में है एवं 02 का ऑडिट शेष है। शेष भाग का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                                              (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो एवं तीन अनुसार है।

गौ-सेवक प्रशिक्षण योजना का क्रियान्‍वयन

[पशुपालन एवं डेयरी]

25. ( *क्र. 3289 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गौ-सेवक प्रशिक्षण योजना प्रदेश में कब से लागू है और इस योजनान्‍तर्गत प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने गौ-सेवकों को प्रशिक्षित कर दि‍या गया है? जिलेवार संख्‍या बताई जाये। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित योजनान्‍तर्गत प्रशिक्षण का कार्य कहां किया जाता है? जिलेवार जानकारी दी जाये। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित योजना के प्रशिक्षण का कार्य आवासीय है अथवा प्रशिक्षणार्थी को स्‍वयं व्‍यवस्‍था करनी होती है? (घ) प्रशिक्षित गौ-सेवकों को पशुपालकों से सेवा के लिये शुल्‍क लेने का अधिकार है? यदि हाँ, तो उसकी सूची उपलब्‍ध कराई जाये।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) गौ-सेवक प्रशिक्षण योजना प्रदेश में वर्ष 1997 से लागू है, योजनांतर्गत कुल 21331 गौ-सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) योजनांतर्गत प्रशिक्षण कार्य ऐसे केन्‍द्रों पर किया जाता है जहां प्रशिक्षण की समस्‍त सुविधाएं उपलब्‍ध हों, जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) विभागीय योजना में प्रशिक्षणार्थी की आवास व्‍यवस्‍था हेतु कोई प्रावधान नहीं है प्रशिक्षणार्थी को स्‍वयं व्‍यवस्‍था करनी होती है। (घ) गौ-सेवक योजना एक                                                   स्‍व-रोजगारोन्‍मुखी योजना है, प्रशिक्षित गौ-सेवकों को प्राथमिक पशु उपचार के लिए पशुपालकों से सेवा के लिये शुल्‍क लेने का अधिकार है। गौ-सेवक शासकीय सेवक नहीं होते एवं शासन द्वारा                                      गौ-सेवकों द्वारा प्राथमिक पशु उपचार हेतु लिए जाने वाला कोई शुल्‍क निर्धारित नहीं।

 

 

 

 

 








भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


वनभूमि पर अतिक्रमण

[वन]

1. ( क्र. 51 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जिला दमोह में हटा एवं सगौनी वीट में वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में कहां-कहां पर वनीकरण एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य कितनी-कितनी राशि से किया गया स्‍थलवार जानकारी उपलब्‍ध करायें। कहां-कहां आग लगी एवं कितना नुकसान हुआ समस्‍त जानकारी दी जावे। (ख) हटा एवं सगौनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत कितने हेक्‍टेयर वन भूमि है। कितनी भूमि पर किन-किन व्‍यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। नाम व पतावार जानकारी दी जावे साथ ही कितने आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे वितरित किये गये हैं। नाम व पतावार जानकारी दी जावे। पट्टे वितरण हेतु कितने आदिवासी शेष है?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जिला दमोह अंतर्गत वनमंडल दमोह में हटा बीट नहीं है केवल बीट सगौनी है। सगौनी बीट में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में वनीकरण एवं अग्नि सुरक्षा कार्य नहीं कराये गये हैं। प्रश्‍नांश अवधि में बीट सगौनी अंतर्गत कहीं भी आग नहीं लगी है एवं न ही अग्नि से नुकसान हुआ है। (ख) हटा एवं सगौनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत क्रमश: 41125.27 हेक्‍टेयर एवं 30127.35 हेक्‍टेयर वन भूमि है। हटा एवं सगौनी परिक्षेत्र के अंतर्गत वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में है। आदिवासियों को वन भूमि के प्रदाय किये गये वन अधिकार पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में है। वनाधिकार पत्र स्‍वीकृत उपरांत वितरण हेतु शेष नहीं है।

लंबित प्रकरणों का निराकरण

[वन]

2. ( क्र. 98 ) श्री रामपाल सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग से स्‍वीकृत सड़कों तथा ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु वन विभाग की अनुमति के कौन-कौन से प्रस्‍ताव किस स्‍तर पर कब से एवं क्‍यों लंबित है उनका निराकरण क्‍यों नहीं किया जा रहा? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में मान. मंत्री तथा विभाग के अधिकारियों को रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र 1 जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में प्राप्‍त हुए तथा उक्‍त पत्रों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्‍त पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन समस्‍याओं का निराकरण हुआ तथा किन-किन समस्‍याओं का निराकरण क्‍यों नहीं हुआ? पत्रवार कारण बतायें। कब तक निराकरण होगा पूर्ण विवरण दें। (घ) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्‍य ग्रामों में वन भूमि पर सड़क निर्माण तथा विद्युतीकरण कार्य की अनुमति के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश है उनकी प्रति दें।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) से  (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। लंबित प्रकरणों का निराकरण आवेदक संस्‍थाओं से कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

सहायक संचालकों के पदों के विरूद्ध कार्य

[जनजातीय कार्य]

3. ( क्र. 216 ) श्री तरूण भनोत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आदिम जाति कल्‍याण विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास के भोपाल मुख्‍यालय स्थित विभिन्‍न कार्यालयों में सहायक संचालक के कितने पद स्‍वीकृत है एवं उनके विरूद्ध कितने सहायक संचालक कार्यरत है। (ख) सहायक संचालक के पद के विरूद्ध कितने शिक्षक कार्यरत है नाम एवं मूल पदस्‍थापना स्‍थान भी बताएं एवं उन विद्यालयों में जहां से इन शिक्षकों को मुख्‍यालय में पदस्‍थ किया गया है, वहां शिक्षक की क्‍या व्‍यवस्‍था की गई है। (ग) शिक्षकों को मुख्‍यालय में संलग्‍न करने से क्‍या शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं होता है, यदि नहीं, तब इनकी भर्ती का औचित्‍य क्‍या है और यदि हाँ, तो कब तक इन्‍हें स्‍कूलों के लिए मुक्‍त किया जाएगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) विभाग अंतर्गत कार्यालय जनजातीय कार्य हेतु सहायक संचालक के 13 पद एवं 2 पद अनुसूचित जाति विकास में कुल 15 पद स्‍वीकृत है, जिनके विरूद्ध 14 सहायक संचालक कार्यरत है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट  अनुसार है। जिन प्राचार्यों/व्‍याख्‍याताओं को मुख्‍यालय में पदस्‍थ किया गया है, उन विद्यालयों में प्राचार्य/व्‍याख्‍याताओं की पूर्ति अन्‍य प्राचार्य/व्‍याख्‍याताओं को अतिरिक्‍त प्रभार दिया जाकर की गई है। (ग) आयुक्‍त जनजातीय कार्य विभाग में 06 पद सहायक संचालक शिक्षक संवर्ग के स्‍वीकृत है तथा 07 पद प्रशासन संवर्ग के है। प्रशासन संवर्ग के अधिकारी उपलब्‍ध नहीं होने एवं मुख्‍यालय के कार्य की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुये प्रशासनिक क्षमतावान प्राचार्यो को पदस्‍थ किया गया है।

परिशिष्ट - "चार"

विधान सभा क्षेत्र मुलताई के अंतर्गत मिनी स्‍टेडियम का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

4. ( क्र. 513 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधान सभा क्षेत्र मुलताई, जिला बैतूल के अंतर्गत शासकीय उत्‍कृष्‍ठ विद्यालय प्रभातपट्टन में बिहारी लाल पटेल ग्राउण्‍ड का उपयोग खेल मैदान के रूप में हो रहा है? क्‍या इसे मिनी स्‍टेडियम के रूप में विकसित करने हेतु स्‍वीकृति प्रदान की जाएगी? (ख) शासकीय उत्‍कृष्‍ठ विद्यालय प्रभातपट्टन में बिहारी लाल पटेल ग्राउण्‍ड में स्‍टेडियम निर्माण के लिए प्रश्‍नकर्ता द्वारा किस-किस दिनांक को पत्र/टीप भेजी गई एवं उस पर शासन की ओर से क्‍या कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो कार्यवाही की प्रति उपलब्‍ध कराएं यदि नहीं, तो क्‍यों? इसके लिए कौन जिम्‍मेदार है(ग) क्‍या विकासखण्‍ड प्रभातपट्टन तह. मुलताई के विरूल बजार में भी मिनी स्‍टेडियम की स्‍वीकृति प्रदान की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) प्रश्‍नकर्ता द्वारा उक्‍त संबंध में लिखे गए पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रश्‍नकर्ता को किस-किस दिनांक को उपलब्‍ध कराई गई? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ड.) क्‍या छात्रों की शारीरिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए उक्‍त दोनों स्‍थानों पर खेल स्‍टेडियम स्‍वीकृत किया जाएगा? यदि नहीं, तो छात्रों एवं क्षेत्रीय युवाओं के शारी‍रिक गतिविधियों के लिए क्षेत्र में अन्‍य क्‍या-क्‍या वैकल्पिक व्‍यवस्‍थाएं हैं?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। स्टेडियम निर्माण हेतु विभाग में कोई योजना स्वीकृत नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। बी.आर.जी.एफ. से वर्ष 2009-10 में स्वीकृत खेल मैदान, प्रशिक्षण केन्द्र का कार्य अपूर्ण है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी निरंक है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्रश्नांश () के उत्तर के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता। विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों हेतु उपलब्ध खेल मैदान में आवश्यक खेल गतिविधियां कराई जाती है।

सहायक अध्‍यापकों की पदोन्‍नति

[स्कूल शिक्षा]

5. ( क्र. 1228 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्‍न क्र. 3352 दिनांक 26-07-2019 में काउंसलिंग उपरांत पदांकन न किए जाने की जानकारी चाही गयी थी लेकिन प्राप्‍त जवाब में 10 शिक्षकों की अपात्रता की जानकारी प्रस्‍तुत की गयी अपात्र किए जाने के कारण दस्‍तावेज सहित प्रस्‍तुत करें। (ख) पदाकंन आदेश कब तक जारी किए जावेंगे? विलंब के लिए कौन दोषी है? दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) 10 अध्यापकों को विभागीय समिति द्वारा अपात्र/पदोन्नति से वंचित के संबंध में कलेक्टर, जिला सतना से जांच हेतु दिनांक 25.02.2021 को पत्र लिखा गया है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार जांच उपरांन्त गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

वित्‍तीय अनियमितता के दोषियों पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

6. ( क्र. 1265 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के शासकीय पूर्व माध्‍यमिक विद्यालय गढ़ेहरा संकुल बरहुला में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक गणवेश, सायकल, रसोईया के मानदेय हेतु कितनी राशि प्राप्‍त हुई तथा अध्‍ययनरत छात्रों से शुल्‍क के माध्‍यम से तथा अन्‍य मदों से कितनी राशि प्राप्‍त हुई है? वर्षवार, कक्षावार दर्ज छात्र संख्‍या बताते हुये जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के अवधि एवं शाला में संस्‍था प्रमुख द्वारा जिन छात्र-छात्राओं के गणवेश की राशि यूनियन बैंक शाखा अंतरैला में सूची जमा कर छात्रों के खातों में राशि समायोजित करने हेतु प्रस्‍तुत की गई थी? क्‍या उक्‍त खातों में छात्रवृत्ति की राशि समायोजित की गई है? यदि हाँ, तो बैंक स्‍टेटमेंट एवं संस्‍था द्वारा बैंक में जमा की गई सूची उपलब्‍ध कराते हुये जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के अवधि एवं विद्यालय में किन-किन छात्र-छात्राओं को सायकल दी गई है? सूची उपलब्‍ध करायें तथा छात्र-छात्राओं को सायकल देने का प्रावधान था कि राशि खाते में देने का प्रावधान था? नियम प्रति के साथ जानकारी देवें? उक्‍त तात्‍कालीन संस्‍था प्रमुख अपने कार्यकाल का सम्‍पूर्ण प्रभार आज दिनांक तक नहीं दिया है? यदि हाँ, तो उक्‍त प्रभार कब तक प्राप्‍त कर लिया जावेगा। (घ) प्रश्नांश (क) के विद्यालय एवं अवधि में संस्‍था प्रमुख द्वारा की गई अनियमितता की शिकायत कान्ति कुमार दुबे ग्राम पोस्‍ट चौखण्‍डी द्वारा की गई है? यदि हाँ, तो उन शिकायतों पर कब क्‍या कार्यवाही की गई है? जांच प्रतिवेदन की प्रति एवं किये गये आदेश के साथ जानकारी देवें? यदि वित्‍तीय अनियमितता प्रमाणित होती है तो क्‍या पुलिस प्रकरण दर्ज कराते हुये उक्‍त राशि की वसूली दोषी से करा ली जावेगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।  (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार(ग) सत्र 2014-15 एवं 2015-16 में नगद राशि का वितरण किया जाता था। सत्र 2016-17 से 2018-19 में साइकिल प्रदान की गई है। निर्देश एवं सूची  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार। जी हाँ। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार(घ) ऐसी शिकायत संज्ञान में नहीं आई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अंशकालीन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि

[स्कूल शिक्षा]

7. ( क्र. 1322 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में वर्ष 1994 से वर्ष 1998 में शिक्षाकर्मी योजना के अन्‍तर्गत वर्ग-1, वर्ग-2 एवं वर्ग-3 तथा अंशकालीन लिपिक एवं अंशकालीन भृत्‍य तथा अंशकालीन सफाईकर्मी योजना कब प्रारंभ की गई तथा उपरोक्‍त पदों पर पदस्‍थ व्‍यक्तियों को कितना-कितना वेतन/पारिश्रमिक भुगतान किया जाता था? (ख) क्‍या योजना प्रारंभ होने के समय वर्ग-3 के शिक्षाकर्मी को 500/- रू. प्रतिमाह तथा अंशकालीन भृत्‍य को 300/- रू. प्रतिमाह/पारिश्रमिक भुगतान किया जाता था? (ग) यदि हाँ, तो वर्तमान में वर्ग-3 के शिक्षाकर्मी को सहायक अध्‍यापकों को लगभग राशि रू. 26000/- प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है किन्‍तु अशंकालीन भृत्‍यों को म.प्र. शासन वित्‍त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 8-3/2018/नियम/चार, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2018 के अनुसार केवल 4000/- रू. प्रतिमाह देने के कारण बताएं तथा वेतन वृद्धि कब तक की जाएगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 1994 में शिक्षाकर्मी योजनान्तर्गत सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता पद के विरूद्ध शिक्षाकर्मी नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया। अंशकालीन लिपिक एवं अंशकालीन भृत्य की योजना वर्ष 1996-97 से प्रारम्भ हुई है। तत्समय शिक्षाकर्मी को भुगतान किया जाने वाला वेतन/पारिश्रमिक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं अंशकालीन लिपिक/भृत्य के वेतन/पारिश्रमिक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो पर है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार। निर्देशानुसार परिश्रमिक दिया जा रहा है। शेषांश का प्रश्‍न उपथित नहीं होता।

राज्‍य में पिछड़ा वर्ग की जाति को केन्‍द्रीय सूची में नोटीफाई किया जाना

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

8. ( क्र. 1465 ) श्री राम लल्लू वैश्‍य : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. अंतर्गत 92 जातियां पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक घोषित हैं? परंतु केन्‍द्र में नोटि‍फाईड नहीं है इसलिए केन्‍द्रीय संस्‍थाओं में शिक्षा व रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहा है एवं न ही जब तक केन्‍द्रीय सूची में जाति नोटिफाइ होगी, तब जाति प्रमाण पत्र भी बनाये जा सकेंगे। (ख) क्‍या म.प्र. सरकार की अन्‍य पिछड़ा वर्ग की केन्‍द्रीय सूची में 92 जाति में कुछ जातियों को केन्‍द्रीय भारत सरकार के द्वारा शामिल किया है एवं कुछ को नहीं यदि हाँ, तो क्‍या पिछड़ा वर्ग में मध्‍यप्रदेश राज्‍य के क्रमांक 88 वैसवार के साथ ही शेष जाति का प्रस्‍ताव कब तक भारत सरकार को अन्‍य पिछड़े वर्ग में शामिल करने के संबंध में भेजा जायेगा?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी नहीं। म.प्र. में 93 जाति पिछड़ा वर्ग में हैं। म.प्र. राज्‍य की पिछड़े वर्ग जातियों की केन्‍द्रीय सूची में प्रविष्टि क्रमांक 01 से क्रमांक 68 तक अधिसूचित है। तद्नुसार शिक्षा एवं रोजगार का लाभ मिल रहा है। (ख) जी हाँ। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1115 दिनांक 29.01.2013 के द्वारा सचिव, राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्‍ली को म.प्र. राज्‍य की पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किन्‍तु केन्‍द्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़े जाने हेतु शेष जातियों का प्रस्‍ताव भेजा जा चुका है।

वनग्राम पट्टों के वितरण का प्रावधान

[जनजातीय कार्य]

9. ( क्र. 1564 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या वन ग्रामों में निवासरत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के किसानों को पट्टे वितरण करने का प्रावधान है या नहीं? (ख) यदि हाँ, तो विधान सभा सौंसर अन्‍तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के अन्‍तर्गत सैकड़ों ऐसे किसान है जो कि 100 से अधिक वर्षों से वनग्रामों में निवास तथा खेती करते हैं शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोगों को पट्टों का वितरण किया गया? किन्‍तु पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के समुदाय को नहीं क्‍यों किया गया। (ग) क्‍या पट्टा वितरण संबंधी उक्‍त प्रकरण शासन के पास विचाराधीन है, यदि हाँ, तो पट्टे वितरण की कार्यवाही कर इनको कब तक पट्टे वितरण किये जायेंगे?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 2 (ण) में ''अन्य परम्परागत वन निवासी'' से ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है, जो 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ि‍यों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है। तीन पीढ़ी या 75 वर्षों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर वन अधिकार पत्र (पट्टे) दिये जाने का प्रावधान है। (ख) विधानसभा सौंसर अन्तर्गत ग्रामों के प्राप्त 168 दावे 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व 3 पीढ़ी या 75 वर्षों के साक्ष्य न होने के कारण उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा दावे अमान्य करने की अनुशंसा के आधार पर जिला स्तरीय समिति द्वारा भी दावे अमान्य किये गये है। (ग) जी नही। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वन विभाग के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

[वन]

10. ( क्र. 1653 ) श्री राकेश मावई : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वन विभाग में आई.एफ.एस के कुल कितने पद स्‍वीकृत हैं तथा स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कितने अधिकारी पदस्‍थ होकर कार्यरत है? उनके नाम, पदनाम, वेतनमान सहित जानकारी देवें। (ख) वर्तमान में वन विभाग के कौन कौन आई.एफ.एस अधिकारी कब से किस-किस विभाग में किस पद पर किस वेतनमान पर प्रतिनियुक्ति पर है? उनके नाम एवं प्रतिनियुक्ति विभाग के नाम सहित जानकारी देवें। (ग) क्‍या मध्‍य प्रदेश में वन क्षेत्र मानक क्षेत्र से कम हो रहा है तथा बहुमूल्‍य वन संपदा का भी क्षरण हो रहा है एवं जंगली जानवर कृषकों की फसलों को नष्‍ट कर किसानों को हानि पहुंचा रहे है और वन अमला अपने वन क्षेत्र को अधिकारियों की कमी से नियंत्रित नहीं कर पा रहा है? यदि हाँ, तो विभाग के आई.एफ.एस. अधिकारियों को दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर क्‍यों भेजा गया? कारण सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार अन्‍य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये आई.एफ.एस. अधिकारियों को कब तक विभाग में वापिस किया जायेगा? क्‍या भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को वनों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिये पदस्‍थ किया गया अथवा अन्‍य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिये पदस्‍थ किया गया? कारण सहित जानकारी देवें।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) प्रदेश में वन विभाग में आईएफएस के कुल 296 पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध 196 अधिकारी कार्यरत हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं। मध्यप्रदेश में वन क्षेत्र मानक क्षेत्र से कम नहीं हो रहा है। प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 94689 वर्ग कि.मी. है जो प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 30.72 प्रतिशत है। समय-समय पर जंगली जानवरों के द्वारा किसानों की फसल को क्षति पहुंचाई जाती है। वन अमले द्वारा नियंत्रण के प्रयास किये जाते हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 2.07.2015 द्वारा भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) किया गया है, जिसके अनुसार केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व हेतु 36 पद एवं राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व हेतु 45 पद नियत हैं। उक्त पदों के अन्तर्गत ही भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नि:शक्‍तजनों के हितग्राहियों को देयक सुविधा

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

11. ( क्र. 1821 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या गतिविधियां/कार्यक्रमों का संचालन होकर उनके क्रियान्‍वयन की क्‍या नीति है? फोटो प्रति उपलब्‍ध कराई जाए। (ख) जनपद पंचायत सबलगढ़ कैलारस जिला मुरैना में जनवरी 2017 से जनवरी 2021 तक किन-किन गतिविधियों व कार्यक्रमों का संचालन किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में गतिविधियों में नि:शक्‍त जन (विकलांग) हितग्राहियों को देय सुविधाओं में से क्‍या-क्‍या सुविधा कितने हितग्राहियों को प्रदाय की गई? मांग संख्‍या, लेखा शीर्ष, योजना मद, वर्ष, दिनांक हितग्राही संख्‍या से अवगत करावें। (घ) अप्रैल, 2017 से जनवरी 2021 तक नि:शक्‍त जन (विकलांग) व्‍यक्तियों द्वारा कितने आवेदन सुविधा प्राप्ति हेतु प्रस्‍तुत किये गये? क्‍या प्रस्‍तुत आवेदनों पर हितग्राहियों की मांग अनुसार सुविधाएं दी जा चुकी हैं, अथवा कुछ शेष हैं सुविधायें न देने के क्‍या कारण हैं तथा शेष को कब तक सुविधायें दे दी जावेगी?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) :  (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-  अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-   अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-  अनुसार। (घ) अप्रैल 2017 से जनवरी 2021 तक जनपद पंचायत कैलारस में 122 एवं जनपद पंचायत सबलगढ़ में 157 नि:शक्‍तजन (विकलांग) व्‍यक्तियों द्वारा सुविधा प्राप्‍त करने हेतु आवेदन प्रस्‍तुत किये गये है जिन्‍हें पात्रतानुसार सुविधा प्रदाय की गई है। किसी पात्र आवेदक का आवेदन पत्र निरा‍करण हेतु लंबित नहीं है।

फर्जीकूटरचित दस्‍तावेजों के आधार पर नियुक्ति

 [स्कूल शिक्षा]

12. ( क्र. 1944 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री प्रकाश कुमार रैकवार प्राचार्य वर्तमान में जिला परियोजना समन्‍वयक दमोह के द्वारा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्‍त व्‍याख्‍याता पद पर प्राप्‍त है। यदि हाँ, तो आज दिनांक तक इनकी नियुक्ति निरस्‍त क्‍यों नहीं की गई? (ख) क्‍या कलेक्‍टर छतरपुर द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में अपर सचिव सामान्‍य प्रशासन के अपने पत्र क्र. स्‍था./99.2020/1322 दिनांक 29.01.2000 द्वारा स्‍पष्‍ट प्रतिवेदन दिया गया है कि इनकी जाति रैकवार है जो पिछड़े वर्ग के अन्‍तर्गत आती है एवं यह भी लेख किया गया है कि इनका प्रमाण पत्र झूठा है यदि है तो इनकी नियुक्ति निरस्‍त आज दिनांक तक क्‍यों नहीं की गई? (ग) क्‍या यह सही है कि सामान्‍य प्रशासन विभाग शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से इनकी पदोन्‍नति एवं अन्‍य उच्‍च लाभ दिये गये हैं यदि हाँ, तो दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी? क्‍या इन्‍हें जिला प्रमुख के उच्‍च पद से पृथक किया जावेगा। यदि हाँ, तो कब तक। यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रकरण परीक्षणाधीन है। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर द्वारा पत्र क्र/सतर्कता/प्रस्ताव/सेवा समाप्ति/2020/5313 दिनांक 26.09.2020 से कलेक्टर छतरपुर के पत्र के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय को अवगत कराया गया है। प्रकरण में परीक्षण कर कार्यवाही की जावेगी। (ग) जी नहीं। परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

लेखापालों को समयमान वेतनमान का प्रदाय

[स्कूल शिक्षा]

13. ( क्र. 1946 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग अंतर्गत ऐसे कितने लेखापाल हैं जिनकी सेवाएं फरवरी 2019 तक 30 वर्ष की हो चुकी है। संख्‍या बतावें। (ख) क्‍या सागर संभाग अन्‍तर्गत छतरपुर जिले के लेखापालों को समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया और जानकारी विभागीय अधिकारियों ने मांगी परंतु उसको ठंडे बस्‍ते में रखा गया है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी?            (ग) क्‍या प्राचार्यों/विकासखण्‍ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रस्‍ताव अनुशंसा सहित जमा किये गये। (घ) यदि हाँ, तो दोषी के विरूद्ध दंडात्‍मक कार्यवाही आयुक्‍त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा क्‍यों नहीं की गई।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) सागर संभाग अंतर्गत कुल 66 लेखापाल कार्यरत है जिनकी 30 वर्ष की सेवा अवधि फरवरी 2019 तक पूर्ण हो चुकी है। (ख) जी नहीं। तृतीय समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु जिला छतरपुर से एक लेखापाल का प्रस्ताव संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग को प्राप्त हुआ था जिसका समयावधि में निराकरण कर लाभ दिया जा चुका है। शेष 12 प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय छतरपुर के स्तर पर परीक्षणाधीन है परीक्षणोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) संकुल प्राचार्यों/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा समुचित परीक्षण किये बिना प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर को प्रेषित किये गये थे। जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर द्वारा परीक्षणोपरांत कमी पूर्ति कराई जा रही है। पूर्ति उपरांत नियमानुसार समयमान वेतनमान प्रदाय करने की कार्यवाही की जायेगी। (घ) () के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

नवीन भवन निर्माण की स्‍वीकृती

[स्कूल शिक्षा]

14. ( क्र. 1959 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के शासकीय उत्‍कृष्‍ट विद्यालय खिलचीपुर, शासकीय कन्‍या उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय जीरापुर व शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय झाड़मऊ में कक्षा 9वीं से 12वीं तक कितनी छात्र संख्‍या दर्ज हैं? (ख) विद्यालयों में दर्ज छात्र संख्‍या के मान से कितने कक्ष व छात्र-छात्राओं की बैठक व्‍यवस्‍था हेतु कितना फर्नीचर उपलब्‍ध है? (ग) क्‍या उक्‍त विद्यालय में नवीन भवन व अतिरिक्‍त कक्ष निर्माण हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा शासन स्‍तर पर अनुरोध किया गया है? यदि हाँ, तो कब और इस पर क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (घ) तीनों विद्यालयों में नवीन भवन स्‍वीकृत करवाने हेतु शासन स्‍तर पर क्‍या कार्यवाही की जा रही है? उक्‍त विद्यालयों में कब तक नवीन भवन स्‍वीकृत किये जाएंगे?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) शास.कन्या उमावि जीरापुर एवं झाड़मउ में भवन निर्माण व अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु दिनांक जनवरी-2021 में पत्र प्राप्त हुआ है। भवन निर्माण व अतिरिक्त कक्ष निर्माण बजट की उपलब्धता एवं सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। (घ) नवीन भवन निर्माण बजट की उपलब्धता एवं सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पांच"

पशु महाविद्यालय स्‍थापित करने के मापदण्‍ड

[पशुपालन एवं डेयरी]

15. ( क्र. 1966 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा नये पशु महाविद्यालय स्‍वीकृत/संचालित करने हेतु विभाग की कोई योजना वर्तमान में लंबित है? (ख) यदि हाँ, तो पशु महाविद्यालय स्‍थापित करने हेतु क्‍या मापदंड है?             (ग) क्‍या नरयावली विधानसभा क्षेत्र स्थित रतौना डेरी एवं पशु चिकित्‍सालय में पर्याप्‍त भूमि एवं संसाधन उपलब्‍ध है? तो क्‍या पशु महाविद्यालय स्‍वीकृति/संचालित करने हेतु विभाग की कोई योजना लंबित है? (घ) यदि हाँ, तो क्‍या आगामी वित्‍तीय वर्ष में रतौना डेरी फार्म एवं पशु प्रजनन केन्‍द्र में पशु महाविद्यालय स्‍थापित/स्‍वीकृति/संचालित करने की विभाग स्‍वीकृति प्रदान करेगा?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्‍नांश () के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍नांश () के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सामान्य वर्ग के आर्थिक गरीब विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु सहायता

[जनजातीय कार्य]

16. ( क्र. 2023 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृति प्रदाय की जाती है? (ख) प्रश्नांश (क) हाँ है तो क्या आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को भी उक्त योजना में शामिल किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन उन्हें इस योजना का लाभ दिलाने हेतु विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) जनजातीय कार्य विभाग द्वारा केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश अध्‍ययन छात्रवृत्ति दी जाती है। अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग, द्वारा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों विदेश में अध्‍ययन हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है। शेष प्रश्‍न विभाग से संबंधित नहीं है।

राज्य शिक्षा केंद्र की ई. एंड आर. शाखा से जारी निर्देश

[स्कूल शिक्षा]

17. ( क्र. 2026 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ई. एंड आर. कक्ष से मिशन की नियमावली के नियम 24 तथा उप नियम 1,2,3 के अनुसार शासन के प्रचलित नियम निर्देश नीतियों को ध्यान में रखकर नोटशीट चलाई जाती है? यदि हाँ, तो किस अधिकारी द्वारा कार्यालय प्रमुख के समक्ष निर्देश तैयार करने के लिए नस्ती रखी जाती है? पूर्ण विवरण देवें। (ख) क्या निर्देश क्रमांक व दिनांक क्रमशः 4754 दिनांक 31.7.17, 7808 दिनांक 27.10.2017, 2013 दिनांक 06/04/2018, 2865 दिनांक 10/05/2018, 6794 दिनांक 16.10.18, 6176 दिनांक 2.9.18 की नोटशीट चलाई गई थी? यदि हाँ, तो किन किन नोटिफिकेशन, अधिनियम, नियम, निर्देश नीति के आधार पर उपरोक्त निर्देशों को तैयार किया गया था? (ग) क्या सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल के सर्कुलर क्रमांक:- 185/115/2012/1/9 भोपाल दिनांक 31/01/2012 को विभागों द्वारा अधिनियम नियम अधिसूचनाएं एवं परिपत्रों के संकलन बाबत्, निर्देशित किया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक का सम्पूर्ण संकलन देवें। (घ) क्या आम नागरिकों के लिए आपके कार्यालय में शाखा प्रभारियों के लिए सिटीजन चार्टर एवं जॉब चार्ट तैयार किया गया है? यदि किया गया है, तो अद्यतन प्रतियां उपलब्ध कराएं और यदि नहीं, किया गया है, तो शासन के नियम उल्‍लंघन के कारण क्या है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) :  (क) जी हाँ। अपर संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के माध्यम से कार्यालय प्रमुख के समक्ष निर्देश तैयार कर नस्ती प्रस्तुत की जाती है।               (ख) जी हाँ। भारत शासन द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना एवं राज्य कार्यकारणी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार। (ग) जी हाँ। नियम अधिसूचनाएं विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार।

अनुसूचित जाति बस्‍ती विकास परियोजना

[जनजातीय कार्य]

18. ( क्र. 2049 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सहायक आयुक्‍त आदिवासी कल्‍याण विभाग जबलपुर को म.प्र. शासन अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश क्र./192/66/2020/2-57 भोपाल दिनांक 28.02.2020 एवं आदेश क्र. एफ/12-19/2017/4/25 भोपाल दिनांक 22.8.17 द्वारा आदिवासी जाति बस्‍ती विकास योजना में दी गई प्रशासकीय स्‍वीकृति में किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत की गई एवं कितनी-कितनी राशि कब-कब आवंटित की गई? किन-किन कार्यों से संबंधित कब से कितनी-कितनी राशि आवंटित नहीं की गई है एवं क्‍यों? बतलावें। (ख) प्रश्नांश (क) में म.प्र. शासन अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र. एफ/24/2019/525 भोपाल दिनांक 25.1.2020 द्वारा किन-किन कार्यों हेतु कब कितनी-कितनी राशि की वित्‍तीय एवं प्रशासकीय दी गई स्‍वीकृति के तहत निर्धारित एजेंसी से कितनी-कितनी राशि के कार्य कब कराये गये हैं एवं कौन-कौन से कार्य नहीं कराये गये एवं क्‍यों? इन स्‍वीकृत कार्यों हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि का आवंटन कब से नहीं किया गया है एवं क्‍यों?                     (ग) क्‍या प्रश्‍नांकित स्‍वीकृत प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त सभी कार्यों को कराना एवं अनुसूचित जाति वर्ग को विकास एवं उन्‍नति की मूल धारा में जोड़ना शासन की प्राथमिकता है या नहीं? यदि हाँ, तो शासन द्वारा जबलपुर जिले की उपेक्षा करने का क्‍या कारण है? शासन स्‍वीकृत राशि कब तक आवंटित करेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) से  (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जबलपुर शहर को मेडिकल हब के रूप में विकसित करना

[चिकित्सा शिक्षा]

19. ( क्र. 2050 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने जबलपुर शहर को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने बेहतर इलाज हेतु आवश्‍यक संसाधनों की व्‍यवस्‍था तथा नेजाती सुभाषचन्‍द्र बोस चिकित्‍सा महाविद्यालय में मेडिसिन के नये कोर्स स्‍वीकृत व प्रारंभ करने तथा विशेषज्ञ चिकित्‍सकों की पदस्‍थी हेतु क्‍या प्रयास किये हैं? शासन की क्या योजना है? (ख) नेताजी सुभाषचन्‍द्र बोस चिकित्‍सा महाविद्यालय जबलपुर के कैंसर अस्‍पताल में स्‍टेट कैंसर रिसर्च इंस्‍टीट्यूट के भवन का निर्माण कब कितनी राशि में कराया गया है? इसमें कैंसर के मरीजों के इलाज हेतु कौन-कौन सी सुविधाओं व संसाधनों की क्‍या व्‍यवस्‍था की गई है? इसे अभी तक प्रारंभ न करने का क्‍या कारण है तथा कब तक प्रारंभ किया जावेगा? (ग) केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय नई दिल्‍ली ने वर्ष 2011 में नेजाजी सुभाषचन्‍द्र बोस चिकित्‍सा महाविद्यालय जबलपुर में कौन-कौन से नये कोर्स स्‍वीकृत किये हैं तथा इन्‍हें कब से शुरू किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्‍यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जबलपुर शहर को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने तथा मरीजों को बेहतर ईलाज उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से चिकित्‍सा महाविद्यालय, जबलपुर परिसर में सुपर स्‍पेशिलिटी अस्‍पताल तथा स्‍कूल ऑफ एक्‍सीलेंस इन पल्‍मोनरी मेडिसिन स्‍थापित किया गया है। नेताजी सुभाष चन्‍द्र बोस चिकित्‍सा महाविद्यालय में मेडिसिन विभाग अंतर्गत प्रारंभ किये गये नये कोर्स की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार  है। संस्‍था द्वारा विशेषज्ञ चिकित्‍सकों के रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु राष्‍ट्रीय स्‍तर पर समय-समय पर विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जाकर नियुक्तियां की जा रही है। जारी किये गये विज्ञापन के अनुक्रम में साक्षात्‍कार की दिनांक की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार  है। (ख) नेताजी सुभाष चन्‍द्र बोस चिकित्‍सा महाविद्यालय, जबलपुर में स्‍टेट कैंसर रिसर्च इंस्‍टीट्यूट के भवन का निर्माण राशि रूपये 67.44 करोड़ से किया जा रहा है। स्‍टेट कैंसर रिसर्च इंस्‍टीट्यूट में मरीजों के ईलाज हेतु सुविधाओं एवं संसाधनों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार  है। स्‍टेट कैंसर इंस्‍टीट्यूट निर्माणाधीन होने के कारण प्रारंभ नहीं किया जा सका है। इसे पूर्ण करने के लिये अतिरिक्‍त आवश्‍यक कार्यों की पूर्ति हेतु राशि रूपये 153.09 करोड़ की स्‍वीकृति जारी की गई पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार  है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय, नई दिल्‍ली द्वारा वर्ष 2011 में नेताजी सुभाष चन्‍द्र बोस चिकित्‍सा महाविद्यालय, जबलपुर में कोई भी नया कोर्स स्‍वीकृत नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वृद्धाश्रम लहार जिला भिण्‍ड को अनुदान राशि का भुगतान

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

20. ( क्र. 2085 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्‍या भिण्‍ड जिले के लहार नगर में गहोई शिक्षा प्रसार समिति बालाजी मिहोना को वृद्धों के जीवनयापन संरक्षण हेतु वृद्धजनों को वृद्धाश्रम चलाने की अनुमति प्रदाय की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक कितने वृद्ध पुरूष/महिलाएं वृद्धाश्रम लहार में निवासरत हैं एवं प्रति वृद्ध पुरूष/महिला के भरण-पोषण व सुरक्षा हेतु प्रतिमाह कितनी राशि खर्च की जाती है? (ग) क्‍या 01 फरवरी 2020 से लहार वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धों को भोजन आदि की व्‍यवस्‍था हेतु शासन/विभाग द्वारा राशि भुगतान न की जाने से वृद्धों को भोजन आदि की गंभीर समस्‍या उत्‍पन्‍न हो गई है एवं 01 फरवरी 2021 से ही दुकानदारों से लिए गए सामान की उधारी का भुगतान न होने से दुकानदारों द्वारा माह फरवरी से राशन उधार देना बंद कर दिया हैं? (घ) यदि हाँ, तो क्‍या भीषण सर्दी के मौसम में वृद्धाश्रम को राशि का भुगतान नहीं किए जाने से/बंद करने के निर्णय से वृद्धों की जान को खतरा उत्‍पन्‍न हो सकता है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा शेष राशि कब तक भुगतान कर दी जाएगी? (ड.) क्‍या श्री गहोई शिक्षा प्रसार समिति मिहोना द्वारा पत्र क्रमांक 2021-22/120 दिनांक 30/12/2020 कलेक्‍टर भिण्‍ड को प्रेषित कर बालाजी वृद्धाश्रम लहार को जिला भिण्‍ड को 12 माह का अनुदान प्राप्‍त करने हेतु मांग की गई है? यदि हाँ, तो उक्‍त संस्‍था के पत्र पर क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) :  (क) जी हाँ। संस्‍था वृद्धाश्रम संचालन के लिये विभागीय मान्‍यता प्राप्‍त है। (ख) गहोई शिक्षा प्रसार समिति बालाजी मिहोना वृद्धाश्रम में 12 पुरुष, 10 महिलाएं निवासरत है। निराश्रित निधि से प्रति वृद्धजन प्रतिमाह रुपये 1000/- एवं केन्‍द्रीय अनुदान योजना अंतर्गत प्रति वृद्धजन, प्रतिमाह रुपये 2281/- राशि खर्च की जाती है। (ग) जी नहीं। स्‍वैच्छिक संस्‍था द्वारा वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा है। (घ) उत्‍तरांश () के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) श्री गहोई शिक्षा प्रसार समिति वर्ष 2017-18 से केन्‍द्रीय अनुदान प्राप्‍त संस्‍था है। संस्‍था के द्वारा केन्‍द्रीय अनुदान के प्रस्‍ताव नियमानुसार प्रस्‍तुत नहीं किये जा रहे है। सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण संचालनालय के पत्र क्रमांक समाज रक्षा/2021/70 दिनांक 03/02/2021 द्वारा कलेक्‍टर जिला भिण्‍ड को लिखा गया है। पत्र की  प्रति  संलग्‍न परिशिष्‍ट  पर है

परिशिष्ट - "छ:"

मेडिकल कॉलेज छतरपुर के निर्माण हेतु आवंटन

[चिकित्सा शिक्षा]

21. ( क्र. 2148 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में मेडि‍कल कॉलेज निर्माण हेतु सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुक्रम में प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कदम उठाए गए? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या मेडि‍कल कॉलेज का निर्माण शुरू हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? प्रश्न दिनांक तक कितना बजट मेडि‍कल निर्माण हेतु अवांटित किया जा चुका है।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) :  (क) मध्‍यप्रदेश शासन, चिकित्‍सा शिक्षा विभाग, मध्‍यप्रदेश के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-12/2018/55-2, दिनांक 04/10/2018 द्वारा छतरपुर में राशि रूपये 300.00 करोड़ से चिकित्‍सा महाविद्यालय स्‍थापित किये जाने की स्‍वीकृति  संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 पर  है। (ख) जी नहीं। प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त होने के उपरांत लोक निर्माण विभाग, (पी.आई.यू) द्वारा उक्‍त कार्य का प्राक्‍कलन तैयार कर रूपये 206.21 करोड़ की तकनीकी स्‍वीकृति अनुसार निविदा आमंत्रित की गई, किन्‍तु निविदा की वित्‍तीय दर स्‍वीकृत नहीं हुई। चिकित्‍सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु कलेक्‍टर, जिला छतरपुर द्वारा आवंटित की गई शासकीय भूमि पर श्री बहादुर सिंह द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर में याचिका क्रमांक 3076/2018 दायर की गई, जिसके कारण उक्‍त के संबंध में आगामी कार्यवाही लंबित रखी गई। माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 02/12/2019 को उक्‍त याचिका पर निर्णय करते हुए आवेदक श्री बहादुर सिंह की याचिका को निरस्‍त कर उक्‍त भूमि को शासकीय मान्‍य किया गया है। इसके उपरांत कार्यालय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू) छतरपुर के पत्र क्रमांक 71 दिनांक 29.01.2020 से पुन: निविदा आमंत्रित करने के संबंध में परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, भोपाल से चाही गई स्‍वीकृति  संलग्‍न  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 पर है।

परिशिष्ट - "सात"

मध्‍यप्रदेश में शिक्षकों की भर्ती

[स्कूल शिक्षा]

22. ( क्र. 2225 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा वर्ष 2018 में आयोजित की गई थी? यदि हाँ, तो जानकारी दें। (ख) क्‍या चयनित अभ्‍यार्थियों के दस्‍तावेज सत्‍यापन हुए? हाँ तो कब तक हुए? नहीं तो क्‍यों? (ग) क्‍या शासन प्रश्‍न की कंडिका (ख) अनुसार चयनित उम्‍मीदवारों को नियुक्ति देगा? हाँ तो कब? नहीं तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, अपितु उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा क्रमशः फरवरी एवं मार्च 2019 में आयोजित की गई थी। (ख) चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया माह जुलाई 2020 में प्रारम्भ हुई थी, किन्तु समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन नहीं हुए है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु प्रावधिक रुप से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य दिनांक 01.07.2020 से 03.07.2020 तक सम्पन्न हुआ था। कोरोना महामारी के कारण दिनांक 04.07.2020 से प्रक्रिया स्थगित की गई है। (ग) दस्‍तावेज सत्‍यापन पूर्ण कर कार्रवाई की जावेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गबन प्रकरणों पर पुलिस थाने में प्राथमिक दर्ज की जाना

[वन]

23. ( क्र. 2237 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) उमरिया जिले के अंतर्गत जिला वन उपज यूनियन कार्यालय में लगभग 8 करोड़ रूपया गबन का प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें बैंकर्स चेकों में हेराफेरी कर राशि का आहरण किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो इतनी बड़ी राशि का गबन करने वाले कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी है, उनके नाम बताएं। उनमें से किन-किन को निलंबित किया है, किन-किन को नहीं किया गया? जिनको नहीं किया गया उनको कब तक किया जावेगा। क्‍या पूरे प्रकरण की जांच पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कर कराई जावेगी यदि हाँ, तो कब तक बताएं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रदेश के अन्‍य जिला उपज यूनिय‍न कार्यालय में बैंक पास बुक एवं बैंक स्‍टेटमेंट प्राप्‍त कर कैश बुक से मिलान किए जाने हेतु स्थानीय निधि लेखा सम्‍परीक्षा के विशेष अंकेक्षण दल भेजकर जांच कराई जावेगी। (घ) जबलपुर संभाग में पदस्‍थ मुख्‍यवन संरक्षक वन वृत जबलपुर की कौन-कौन सी शिकायतें है जिनकी जांच प्रचलन में है शिकायतवार कार्यवाहीवार विवरण देवें। उक्‍त अधिकारी को जो कारणदर्शी सूचना पत्र जारी हुए है उनकी प्रति दें।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) उमरिया जिले के अंतर्गत जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन कार्यालय में प्रथम दृष्टया धनादेशों में कूटरचित तरीके से हेराफेरी कर जालसाजी के आधार पर राशि रूपये 7,52,24,880/- के अधिक आहरण का प्रकरण प्रकाश में आया है। (ख) जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन उमरिया में वर्ष 2011-12 से नवम्बर 2020 तक जारी धनादेशों में कूटरचित तरीके से हेराफेरी करके प्रश्नांश () के प्रति उत्तर में दर्शित राशि के अधिक आहरण के लिए तत्समय पदस्थ स्व. श्री कमलेश कुमार द्विवेदी, सहायक ग्रेड-3 तत्कालीन तेन्दूपत्ता कक्ष प्रभारी को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है एवं 09 अधिकारियों के द्वारा नियंत्रण एवं बैंक लेखा मिलान कार्य कराने का अभाव पाया गया। पदस्थ अधिकारियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। इस प्रकरण में मुख्य जिम्मेदार श्री कमलेश कुमार द्विवेदी, सहायक ग्रेड-3 तेन्दूपत्ता कक्ष प्रभारी की दिनांक 21.09.2020 को मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त जिम्मेदार अधिकारियों में से 01 वन मण्डल अधिकारी श्री आर.एस.सिकरवार को म.प्र. शासन, वन विभाग द्वारा निलंबित किया गया है। एक अन्‍य वनमंडलाधिकारी श्री देवांशु शेखर भावसे उत्तर शहडोल वनमंडल में हुई अनियमितता के कारण निलंबित है। कुल 06 अधिकारी श्री राकेश पाठक, श्री टी.एस.चतुर्वेदी, श्री आर.पी.एस. बघेल,                 श्री एम.एल.लाडिया, श्री डी.एस.कनेश एवं श्री एम.एस.भगदिया सेवानिवृत्त हो चुके है। श्रीमती वासु कन्नौजिया भावसे वर्तमान में शहडोल वृत्त से बाहर उत्पादन वनमंडल मंडला में पदस्थ है, जिनके विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही हेतु कार्यवाही प्रचलित है। प्रार्थमिकी दर्ज कराने के संबंध में जिला यूनियन उमरिया द्वारा शासकीय अधिवक्ता से विधिक अभिमत प्राप्त कर प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। (ग) जिला यूनियन के अंकेक्षण का कार्य मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 58 के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा के विशेष अंकेक्षण से जांच कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सभी जिला यूनियन में बैंक स्टेटमेंट एवं कैशबुक मिलान का कार्य अभियान के रूप में लिया गया है। (घ) जबलपुर संभाग में पदस्थ मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त जबलपुर के विरूद्ध कुल दो शिकायतें प्रचलन में है। विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी से जांच कराई जा रही है। जबलपुर संभाग में पदस्थ मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त जबलपुर को वर्तमान पदस्थापना अवधि में विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-42/2017/10-1 दिनांक 04.09.2020 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। उक्त की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

परिशिष्ट - "आठ"

बंद प्रायवेट स्‍कूलों द्वारा ट्यूशन फीस ली जाना

[स्कूल शिक्षा]

24. ( क्र. 2238 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र.स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा म.प्र. में कोरोना (कोविड-19) हेतु कब से कब तक 100 प्रतिशत लॉकडाउन रखा गया था तथा उक्‍त दौरान क्‍या म.प्र.के निजी स्‍कूल संचालित किये गये थे? (ख) कोरोना काल में म.प्र.के निजी स्‍कूल संचालकों को राज्‍य शासन द्वारा सी.बी.एस.सी. एवं एम.पी. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन स्‍कूल संचालन के क्‍या आदेश कब जारी किये गये बताएं? प्रति दें। (ग) शिक्षण वर्ष 2020-21 में अप्रैल 20 से प्रश्‍न दिनांक तक शासन द्वारा स्‍कूल बंद रहने (लगभग पूरा एक वर्ष) पर भी स्‍कूल संचालकों को ट्यूशन फीस अभिभावकों से लेने का आदेश जारी किया गया? यदि हाँ, तो उसकी प्रति दें एवं पूर्णत: स्‍कूल बंद रहने पर भी ट्यूशन फीस लेने के शासन/प्रशासन के नियम/आदेश की प्रति दें। (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (ग) शिक्षण सत्र में जिस अवधि में 100 प्रतिशत लॉक डाउन था? उस अवधि की भी ट्यूशन फीस अभिभावकों से ली जायेगी? यदि हाँ, तो क्‍यों? (ड.) कटनी जिले के स्‍कूल संचालकों द्वारा कब से ऑनलाईन क्‍लास शुरू की गई एवं क्‍लास वाइस ट्यूशन फीस की जानकारी स्‍कूलवार दें? क्‍या अभिभावकों को दो घंटे के ऑनलाईन क्‍लास हेतु पूरी ट्यूशन फीस ली जावेगी? यदि हाँ, तो क्‍यों कारण सहित बताएं।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) दिनांक 23.03.2020 से 15.12.2020 तक गृह विभाग, भारत सरकार की गाइड लाईन के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय बंद रहे। शेषांश जी नहीं। (ख) एवं (ग) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार(घ) जी हाँ। शेषांश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में समाहित है जिसके अनुसार प्रमुखतः विद्यालय के आवर्ती व्यय, कार्यरत शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ को वेतन भुगतान तथा आनलाईन शिक्षण व्यय इत्यादि के कारण। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। शेषांश  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 एवं उत्तरांश () में समाहित है जिसके अनुसार ऑनलाइन क्लास की अवधि का ट्यूशन फीस से सीधा संबंध नहीं है।

स्‍थानांतरण नीति का उल्‍लंघन

[वन]

25. ( क्र. 2344 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बैतूल वन वृत/सामाजिक वानकी वृत बैतूल/कार्य आयोजना बैतूल तथा समस्‍त वन मंडलों में 01/10/2020 से आज दिनांक तक ड्यूटी लगाने/कार्य आवंटन के नाम पर मुख्‍यालय बदल कर मुख्‍य वन संरक्षक से लेकर उप वन मण्‍डलाधिकारी स्‍तर तक के अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किये जा रहे हैं। (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के संबंध में जारी किये गये आदेश/पत्रों के क्रमांक, दिनांक कर्मचारी का नाम, पद तथा जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पद सहित सूची प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में स्‍थानांतरण नीति में क्‍या इस तरह की ड्यूटी लगाने/कार्य आवंटन करने के अधिकार संबंधित अधिकारियों को प्राप्‍त हैं। उक्‍त नियम की प्रति उपलब्‍ध करायें।                (घ) प्रश्नांश (ख) के संबंध में क्‍या शासन उक्‍त आदेशों को निरस्‍त कर अनाधिकृत आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा और कब तक?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। बैतूल वन वृत्‍त/सामाजिक वानिकी वृत्‍त बैतूल/कार्य आयोजना बैतूल तथा समस्‍त वनमण्‍डलों में 01.10.2020 से आज दिनांक तक वन सुरक्षा एवं वानिकी कार्यों के सुचारू रूप से संपादन हेतु कार्य आवंटन किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य मे जारी किये गये पत्रों के क्रमांक दिनांक, कर्मचारी का नाम, पद तथा जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पद सहित सूची  संलग्‍न परिशिष्‍ट में है। (ग) वर्तमान में कोई स्‍थानांतरण नीति लागू नहीं है, अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट - "नौ"

लंबित प्रकरणों का निराकरण

[वन]

26. ( क्र. 2370 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) फरवरी, 2021 की स्थिति में वनमण्‍डल अधिकारी सामान्‍य वन मण्‍डल रायसेन, औबदुल्‍लागंज, सागर, विदिशा तथा विभाग के अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारियों तथा ऑनलाईन प्राप्‍त वन भूमि पर सड़क एवं विद्युतीकरण के कितने प्रकरण कब से किस स्‍तर पर क्‍यों लंबित है। (ख) उक्‍त प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग के वरिष्‍ठ अधिकारियों द्वारा क्‍या-क्‍या प्रयास तथा कार्यवाही की गई लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा। (ग) राज्‍य वन प्राणी बोर्ड की बैठक के संबंध में क्‍या-क्‍या निर्देश है फरवरी, 2021 की स्थिति में रायसेन जिले के कितने प्रकरण कब से क्‍यों लंबित है उनका कब तक निराकरण होगा। (घ) राज्‍य वन्‍य प्राणी बोर्ड के अनुमोदन उपरांत राष्‍ट्रीय वन्‍य प्राणी बोर्ड एवं भारत सरकार के विभिन्‍न कार्यालयों में रायसेन जिले की किन-किन सड़कों के प्रस्‍ताव कब से क्‍यों लंबित है उनका कब तक निराकरण होगा।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) विवरण  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) संरक्षित क्षेत्रों में गैर वानिकी कार्यों की वन्यप्राणी अनुमति हेतु विभिन्न संस्थाओं/विभागों से परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑनलाईन प्रस्तावों पर राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की अनुशंसा उपरान्त प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुशंसा हेतु भारत सरकार को प्रेषित किए जाते हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6, 7 एवं 8 में उल्लेखित बोर्ड के गठन अनुश्रवण की प्रक्रिया एवं बोर्ड के कर्तव्य की प्रति  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले के अन्तर्गत रातापानी एवं सिंघौरी अभ्यारण्य के लंबित प्रकरणों का विवरण  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। लंबित प्रकरणों का निराकरण आवेदक संस्थाओं से कमियों की पूर्ति उपरान्त किया जावेगा, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) प्रश्‍नान्तर्गत अनुमति हेतु भारत सरकार के वन मंत्रालय एवं राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रायसेन जिले में सी.एम. राईज स्‍कूल प्रारंभ किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

27. ( क्र. 2371 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में सी.एम. राईज स्‍कूल खोले जा रहे हैं यदि हाँ, तो इन स्‍कूलों में किस कक्षा तक छात्र/छात्राओं को पढ़ाया जायेगा उनके रहने/आने जाने की क्‍या व्‍यवस्‍था रहेगी तथा अन्‍य क्‍या-क्‍या सुविधायें उपलब्‍ध कराई जायेंगी? (ख) रायसेन जिले में कहां-कहां पर सी.एम.राईज स्‍कूल किस आधार पर खोले जा रहे है इस संबंध में सांसद तथा विधायकों की क्‍या भूमिका है?                      (ग) सी.एम. राईज स्‍कूल के संबंध में मान.मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले के सांसद तथा विधायकों को कब-कब सूचना दी तथा उनसे सुझाव क्‍यो नहीं मांगें? (घ) सी.एम. राईज स्‍कूल के संबंध में जिले के सांसद तथा विधायकों से कब तक सुझाव लिये जायेंगे तथा मनमाने ढंग से प्रस्‍ताव भेजने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जायेगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) सी.एम.राईज़ सर्व सुविधा सम्‍पन्‍न स्‍कूल खोलने की योजना की स्‍वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

उज्‍जैन में शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय खोलने की मांग

[चिकित्सा शिक्षा]

28. ( क्र. 2443 ) श्री पारस चन्‍द्र जैन : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के अधिकांश संभागीय मुख्‍यालयों पर शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय स्‍थापित है तथा कई जिला मुख्‍यालयों पर भी शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय स्‍थापित किए गए हैं? (ख) क्‍या अत्‍यंत पुराने संभागीय मुख्‍यालय उज्‍जैन पर शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय स्‍थापि‍त नहीं है? (ग) क्‍या स्‍थानीय जनप्रतिनिधियों, जनसामान्‍य द्वारा चिकित्‍सा सेवाओं में सुधार, सस्‍ती और सुगम चिकित्‍सा सेवाएं उपलब्‍ध कराने हेतु लंबे समय से संभागीय मुख्‍यालय उज्‍जैन पर शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय खोले जाने हेतु मांग/अनुरोध किया जा रहा है? (घ) संभागीय मुख्‍यालय उज्‍जैन पर शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय कब तक खोला जावेगा? समय-सीमा बतावें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) एवं (ग) जी हाँ।                (घ) संभागीय मुख्‍यालय, उज्‍जैन में पी.पी.पी योजनान्‍तर्गत चिकित्‍सा महाविद्यालय स्‍थापित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्त स्टॉफ

[स्कूल शिक्षा]

29. ( क्र. 2525 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) में एडीपीसी सहित अन्य स्टॉफ को प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है? यदि हाँ, तो किन-किन को तथा सेवा शर्तों संबंधी जानकारी दी जावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रश्न दिनांक तक कुल कितने एडीपीसी सहित अन्य स्टॉफ का प्रतिनियुक्ति समय समाप्त हो चुका है? जिलेवार नामवार, पदवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में प्रतिनियुक्ति अवधि‍ समाप्त हो जाने के उपरांत म.प्र. सि‍वि‍ल सेवा नियमों के तहत मूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुवे नियमानुसार कितने एडीपीसी एवं अन्य स्टॉफ की प्रतिनयुक्ति की अवधि बढ़ाई गई है, जिलेवार, नामवार, पदवार जानकारी देवें। यदि नियमानुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि नहीं बढ़ाई गई है तो इसके जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के नाम एवं पदनाम की जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संबंध में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत              किन-किन एडीपीसी एवं अन्य स्टॉफ के विरूद्ध विभाग में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? उनमें भ्रष्टाचार,पद का दुरूपयोग, गंभीर कदाचार संबंधी प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन जिलेवार, नामवार, पदवार जानकारी देवें एवं क्या ऐसे गंभीर अपराधों के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित किया जायेंगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' अनुसार है। सेवा शर्तें  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'2' अनुसार है।              (ख) एवं (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश क्र सी-13-14-06/3/एक (1) दिनांक 29.02.2008 के अनुसार जिस विभाग कार्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है तथा जिस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर है दोनों विभागों की सहमति उपरांत विभाग स्तर पर प्रतिनियुक्ति बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। ए.डी.पी.सी. एवं अन्य स्टॉफ स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी है तथा स्कूल शिक्षा विभाग में ही कार्यरत है अतः विभागीय सहमति से ही संबंधित कार्यरत है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'3' अनुसार है।

अनुबंधित वाहनों की जानकारी

[वन]

30. ( क्र. 2526 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) बड़वानी एवं सेंधवा वनमंडल सहित अधिनस्थ समस्त कार्यालयों में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार अनुबंधित वाहनों की जानकारी वर्षवार, कार्यालयवार, वाहन नंबर सहित देवें, अनुबंधित वाहनों में से कमर्शियल उपयोग के कितने वाहन थे एवं निजी उपयोग के कितने वाहन थे व बिना टेण्डर के कितने वाहन अनुबंधित किए गए उनकी जानकारी पृथक से देवें व क्या वाहन मालिकों के द्वारा निजी वाहन का दुरूपयोग कमर्शियल करते हुए, नियमों कि विपरीत कार्य किया है, यदि हाँ, तो विभाग क्या कार्यवाही करेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में से वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक अनुबधित वाहनों के संबंध में विभाग द्वारा जारी विभागीय नीति नियम, निर्देशों की प्रति देवें।           (ग) प्रश्नांश (ख) के पालन में अनुबंधित वाहनों के संबंध में कार्यालय द्वारा जारी प्रकाशित विज्ञप्ति की कार्यालयीन प्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (क) में वर्षवार, वाहनवार, कार्यालयवार अनुबंधित वाहनों के कार्यादेश, वाहनों की आर सी बुक एवं लॉगबुक का विवरण देवें। किए गए भुगतान की जानकारी देवें एवं टीडीएस कटौत्रा किया गया या नहीं हाँ तो कटौत्रा से संबंधित अभिलेख का विवरण देवे नहीं तो क्यों नहीं किया गया?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के  प्रपत्र-1 में है। उक्त वनमंडलों में वनमंडल बड़वानी द्वारा वन सुरक्षा को सर्वोपरि‍ मानकर टैक्सी कोटे में उपलब्ध न होने के कारण एक निजी उपयोग का वाहन MP-46-BA-4485 वन सुरक्षा में उपयोग किया गया है। अतः विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में हैं। (ग) अनुबंधित वाहनों के संबंध में वनमंडल बड़वानी एवं सेंधवा द्वारा जारी प्रकाशित विज्ञप्ति की कार्यालयीन प्रतियां  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 में हैं। (घ) वनमंडल बड़वानी एवं सेंधवा द्वारा अनुबंधित वाहनों के कार्यादेश की प्रतियां  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 में हैं। वर्षवार, वाहनवार, वाहनों की आर.सी बुक एवं लॉगबुक का विवरण, किये गये भुगतान एवं टीडीएस कटौत्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 में है।

समग्र शिक्षा अभियान में ए.पी.सी. की नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

31. ( क्र. 2542 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा अभियान) में ए.पी.सी. की प्रतिनियुक्ति अवधि कितने वर्ष निर्धारित की गयी है? (ख) नीमच जिले में प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण कर चुके ए.पी.सी. (सहायक परियोजना समन्वयक) को मूल पद पर विद्यालयो में पदांकित किया गया। जिलावार ए.पी.सी. (सहायक परियोजना समन्वयक) की प्रतिनियुक्ति अवधि से अब तक जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार नीमच में जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो चुकी है उनके मूल पदों पर अभी तक कितनों को पदस्थ किया गया एवं कितनों को नहीं किया गया और क्यों? ऐसे अधिकारियों को कब तक मूल पदों पर पदस्थ किया जाएगा? (घ) नीमच जिले में कनिष्क पदों पर कार्यरत ए.पी.सी. का प्रभार दिया गया है और क्या इस जिलों में सहायक संचालक या वरिष्ठ प्राचार्य पदस्थ नहीं है, यदि है तो कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार क्यों दिया गया इसके लिए दोषी अधिकारी कौन है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रथमतः 2 वर्ष, कार्य संतोषजनक होने पर प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई जा सकती है। (ख) एवं (ग) नीमच जिले में श्री अनिल व्यास व्याख्याता सहायक परियोजना समन्वयक के पद पर 01.10.2013 से 18.01.2016 तक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहे। श्री व्यास की 18.1.2016 को प्राचार्य पद पर पदोन्नित उपरान्त कार्यमुक्त किया गया है। पद वर्तमान में रिक्त है अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) नीमच जिले में ए.पी.सी. का पद रिक्त है, किसी कनिष्ठ को प्रभार नहीं दिया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

स्कूल शिक्षा विभाग में स्‍वीकृत वरिष्ठ पद

[स्कूल शिक्षा]

32. ( क्र. 2543 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में उप संचालक, डीईओ एवं इनसे अन्य वरिष्ठ पदों के कितने-कितने पद स्वीकृत है एवं कितने पद रिक्त है? (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 354 दिनांक 9.3.2020 से निर्देशित किया गया था कि सभी विभाग राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तरह उच्च पदों पर दी जाने वाली क्रमोन्नति अनुसार अपने अपने भर्ती नियमों में संशोधन की कार्रवाई करेंगे? (ग) स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक संचालक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों में से किसे किस पद का वेतनमान मिल रहा है तथा उनकी वर्तमान से एक वरिष्ठ रिक्त पद पर प्रश्नांश (ख) अनुसार संशोधन कर नियुक्ति कर देने से कोई अतिरिक्त वित्तीय भार आना है या नहीं? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार भर्ती नियमों में संशोधन हेतु कर्मचारी संघों के ज्ञापनों पर महोदय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशित करते हुए कब-कब कौन से पत्र/नस्ती भेजी गई विवरण देवें। विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई, शेष कार्यवाही कराकर उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक करा दी जाएगी? जब कोई वित्तीय भार भी नहीं आना है, तो फिर अवधि तय करने में क्या कठिनाई है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार(ख) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलित है। (ग) जानकारी निरंक है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। नियम संशोधन उपरांत ही व्यय का आंकलन किया जा सकेगा। उत्तरांश () के उत्तर में प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दस"

डेयरी के विस्थापन की योजना

[पशुपालन एवं डेयरी]

33. ( क्र. 2549 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) सागर नगरीय निकाय क्षेत्र में कितनी डेयरियाँ संचालित है एवं इन डेरियों में कितने पशुओं का पालन किया जा रहा है? (ख) क्या शासन ने इनके विस्थापन की कोई योजना तैयार की है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त योजनांतर्गत क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या शासन द्वारा डेयरी विस्थापन किये जाने की कोई समय-सीमा तय की गई है? यदि हाँ, तो कब तक इनका विस्थापन किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्या शासन कोई निश्चित समय-सीमा तय कर इनका विस्थापन करेगा तथा कब तक?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) सागर नगरीय निकाय क्षेत्र में 277 डेयरियाँ एवं नगर से लगे नगर पालिका क्षेत्र मकरौनिया में 113 डेयरियाँ इस प्रकार दोनों नगरीय निकायों में 490 डेयरियाँ संचालित है। जिसमें क्रमश: 6634 एवं 1768 कुल 8402 पशुओं का पालन किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

संविदा शिक्षकों को पुरानी पेंशन का प्रदाय

[स्कूल शिक्षा]

34. ( क्र. 2587 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 1998 से 2005 तक नियुक्त शिक्षा कर्मियों एवं संविदा पद पर नियुक्ति शिक्षकों को अन्य विभागों के समान प्रथम नियुक्ति दिनांक जो सेवा पुस्तिका में दर्ज है, वरियता निर्धारण कर पुरानी पेंशन दी जावेगी? (ख) प्रदेश में कार्यरत अतिथि‍ शिक्षकों को गुरूजी की तरह संविदा शिक्षक नियुक्ति करने पर विचार करेगें? (ग) समस्त शिक्षा/जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्त संविदा शिक्षा कर्मियों को भर्ती दिनांक से वरीयता प्रदान कर शिक्षकों में व्याप्त असंतोष को कब दूर करेंगे? (घ) जब सांसदों एवं विधायकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है तो 40 वर्ष की लंबी सेवा करने के बाद भी कर्मचारियों अधिकारियों को उक्त पेंशन को बंद कर कर्मचारियों अधिकारियों में भविष्य के प्रति घोर निराशा एवं अंधकार मय भविष्‍य को देखते हुए राज्य शासन कर्मचारियों के हित में 2005 से बंद की गई पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, अपितु पंचायत राज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के अधीन नियुक्त किये गये शिक्षाकर्मी एवं संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में संविलियन/नियुक्त होने के पश्चात् दिनांक 01.04.2011 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिया गया है। (ख) जी नहीं, अपितु ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के नियम-11 (7) (ख) (चार) के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग अन्तर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जायेगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 03 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रुप में अध्यापन कार्य किया गया है।'' प्रावधानित किया गया है। (ग) शैक्षणिक संवर्ग के नियम, 2018 में उल्‍लेखित प्रावधान अनुसार नियुक्ति की गई है, अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) दिनांक 1/1/2005 से नवीन पेशन योजना प्रदेश में प्रभावशील है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

बुन्देलखण्ड मेडि‍कल कॉलेज में चिकित्सा सुविधा

[चिकित्सा शिक्षा]

35. ( क्र. 2625 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर विधान सभा क्षेत्र स्थित बुन्देलखण्ड मेडि‍कल कॉलेज में कौन-कौन सी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध है? (ख) बुन्देलखण्ड मेडि‍कल कॉलेज सागर में किन-किन विषयों में पी.जी. की मान्यता प्राप्त हो चुकी है तथा किन-किन विषयों की शेष है? (ग) प्रश्नांश () वर्णित कॉलेज में क्या कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी से संबंधित चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्या शासन इन चिकित्सा सुविधाओं को शुरू कराये जाने हेतु पहल करेगा तथा कब तक? (घ) क्या बुन्देलखण्ड मेडि‍कल कॉलेज सागर में ब्लड बैंक संचालित है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है तथा इसे कब तक शुरू करा दिया जायेगा?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) बुन्‍देलखण्‍ड मेडिकल कॉलेज सागर में उपलब्‍ध चिकित्‍सा सुविधाओं की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।                   (ख) बुन्‍देलखण्‍ड मेडिकल कॉलेज सागर में पी.जी. पाठ्यक्रम में मान्‍यता प्राप्‍त विषयवार  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष विषयों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जी नहीं, चिकित्‍सा सुविधाओं को प्रारंभ किए जाने की प्रक्रिया जारी है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। वर्तमान में बुन्‍देलखण्‍ड मेडिकल कॉलेज सागर से संबद्ध जिला अस्‍पताल सागर में ब्‍लड बैंक संचालित है। स्‍वयं के ब्‍लड बैंक की स्‍थापना हेतु कार्यवाही प्रचलन में है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।


अर्दलियों के भत्‍तों का भुगतान

[वन]

36. ( क्र. 2641 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वित्‍त विभाग की अनुमति एवं जानकारी के बिना ही म.प्र.राज्‍य लघु वनोपज सहकारी संघ भोपाल, जैव विविधता संरक्षण बोर्ड भोपाल, म.प्र.बांस मिशन भोपाल एवं म.प्र. इको टूरिज्‍म बोर्ड भोपाल अधिकारियों को कलेक्‍टर रेट से अर्दली भत्‍ते का प्रतिमाह भुगतान कर रहा है? (ख) म.प्र. में प्रचलित वित्‍तीय कानून, मैनुअल एवं कोड के किस प्रावधान में अधिकारियों को अर्दली भत्‍ते का भुगतान कौन-कौन सा विभाग बोर्ड निगम, प्राधिकरण एवं समिति कर सकती है? पृथक-पृथक बतायें। (ग) शासकीय अधिकारि‍यों को प्रतिमाह अर्दली भत्‍ते के भुगतान की वित्‍त विभाग राज्‍य मंत्रालय कब तक जांच कर कार्यवाही करेगा?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ भोपाल, जैव विविधता बोर्ड भोपाल, म.प्र. बांस मिशन भोपाल एवं म.प्र. ईको टूरिज्म बोर्ड भोपाल में संचालक मंडल के निर्णय अनुसार कलेक्टर रेट से अर्दली भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। संचालक मंडल में वित्त विभाग के भी प्रतिनिधि होते हैं। (ख) प्रदेश के निगम, निकाय आदि में वेतन-भत्ते का निर्धारण करने हेतु संचालक मंडल स्वतंत्र है। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वनखण्‍डों के बाहर छूटी शेष जमीनों के निर्वनीकरण

[वन]

37. ( क्र. 2642 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वनखण्‍डों के बाहर छूटी शेष जमीनों के निर्वनीकरण से संबंधित मुख्‍य सचिव म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क्रमांक 230/एससी/04 दिनांक 24 जुलाई 2004 को दिए निर्देश का मुख्‍य सचिव कार्यालय प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी पालन नहीं करवा पाया? (ख) यदि हाँ, तो आदेश के वनखण्‍डों के बाहर छूटी शेष जमीनों के संबंध में क्‍या निर्देश दिए गए? उसके अनुसार किस जिले में वनखण्‍डों के बाहर छूटी कितनी जमीनों की जानकारी प्रश्‍नांकित दिनांक तक संकलित कर निर्वनीकरण के प्रस्‍ताव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्‍ली को अनुमति हेतु प्रेषित किए गए? (ग) वनखण्‍डों के बाहर छूटी जमीनों की जानकारी प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी सं‍कलित नहीं किए जाने का क्‍या कारण रहा है? य‍ह जानकारी कब तक संकलित करवाई जावेगी?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश () के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश () अनुसार।

शिक्षकों को अतिरिक्‍त वेतन वृद्धि की पात्रता

[स्कूल शिक्षा]

38. ( क्र. 2652 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा नियु‍क्‍त सहायक शिक्षक, उच्‍च श्रेणी शिक्षक को स्‍वयं के खर्चे पर प्रशिक्षित (डीएड, बीएड) करने पर दो वेतन वृद्धि की अतिरिक्‍त पात्रता बनती है। परंतु यह पात्रता एक निर्धारित तिथि 10/06/1993 तक नियुक्ति शिक्षकों को ही क्‍यों? अन्‍य सहायक शिक्षक एवं उच्‍च श्रेणी शिक्षक की नियुक्तियां जनवरी 1994 तक हुई है, इनको दो वेतन वृद्धि अतिरिक्‍त क्‍यों प्रदाय नहीं की जा रही है। (ख) भोपाल जिले में कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं छात्रावास जिन वार्डन को 3 वर्ष या कार्यकाल पूर्ण होने पर पत्र क्रमांक 5881/2017 दिनांक 11 अगस्‍त 2017 को समस्‍त जिला कलेक्‍टर एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश जारी किए गए थे, क्‍या 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर वार्डनों को हटाया गया अथवा नहीं तो क्‍यों? (ग) मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा आरंभ हुई थी शिक्षक चयनित हुए एवं प्रतिक्षारत शिक्षकों के अभिलेखों का सत्‍यापन भी हुआ परंतु आज दिनांक तक उनकी नियुक्ति पर प्रश्‍न चिन्‍ह लगा हुआ है, ऐसा क्‍यों? (घ) मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा स्‍कूल शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक नियुक्‍त करने का प्रावधान है जो विगत 10 वर्षों से चल रहा है, लेकिन अतिथि शिक्षकों को आज दिनांक तक नियमित नहीं किया गया है एवं उन्‍हें 1 वर्ष में मात्र 10 माह का वेतन भुगतान किया जाता है ऐसा क्‍यों एवं कब तक नियमित होंगे?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विभागीय आदेश दिनांक 14 सितम्बर 2011 की कण्डिका 3 अनुसार दिनांक 16.06.1993 के पहले नियुक्त्त ऐसे समस्त शिक्षकों को जिसने सेवा में रहते हुए स्वयं के व्यय पर दिनांक 01.03.1999 के पहले (बी.एड./बी.टी.सी./डी.एड.) योग्यता अर्जित की हो, उनको परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से दो अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17 जून 1993 द्वारा दिनांक 16.06.1993 से शिक्षकों की शैक्षणिक अर्हता में बी.एड./बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र अथवा डी.एड उपाधि को अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता में शामिल किये जाने से 16.06.1993 तिथि निर्धारित की गई है। षेषांष का प्रष्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जी हाँ। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की परीक्षायें फरवरी/मार्च 2019 को आयोजित हुई थी। 30 दिसम्बर 2019 को उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी कर प्रावधिक चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी की गई। उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य दिनांक 01.07.2020 से 03.07.2020 तक सम्पन्न हुआ था। इस प्रक्रिया को कोरोना महामारी के कारण दिनांक 04.07.2020 से स्थगित किया है। (घ) मध्यप्रदेश राजपत्र स्कूल शिक्षा विभाग दिनांक 28 जुलाई 2018 से जारी मध्यप्रदेष स्कूल शिक्षा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11 (7) (ख) (चार) अनुसार ''शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की जायेगी, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है'' प्रावधानित है। अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था शैक्षणिक सत्र तक के लिये की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लघु वनोपज खरीदी हेतु दरों का निर्धारण

[वन]

39. ( क्र. 2854 ) श्री सुनील उईके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के जन हितैषी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्यक लघुवनोपज संग्रहकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघुवनोपज खरीदी हेतु दरों का निर्धारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया गया था? (ख) क्या प्रदेश में  लघुवनोपज समितियों के द्वारा अपनी दुकानें एवं अनेक गोदाम बनाये जा चुके हैं? यदि हाँ, तो जो वर्तमान में कुल कितने हैं एवं उनके निर्माण पर कितनी राशि खर्च हुई है? इन गोदामों मे क्या उक्त वनोपज संग्रहण की जा रही है? (ग) क्या राज्य सरकार स्वयं सहायता समूह एवं युवा बेरोजगारों के समूह बनाकर उनके माध्यह से उक्त वनोपज की खरीदी कराने हेतु कोई विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) विगत 3 वर्ष में प्रदेश में आज दिनांक तक 32 लघुवनोपज की समितिवार कितनी-कितनी मात्रा खरीदी गई है एवं कितनी राशि का भुगतान किया गया है एवं कितने संग्राहक इस योजना से लाभांवित हुये हैं? अगर नहीं तो यह योजना कब तक संग्रहण करना शुरू कर देगी?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है। कुछ अपनी दुकान एवं गोदाम में लघु वनोपज का भण्डारण किया जा रहा है। (ग) वर्तमान में शासन की ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर कार्यवाही

[जनजातीय कार्य]

40. ( क्र. 2884 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 354/2176/2019/3 एफ, भोपाल दिनांक 09 मार्च 2020 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 08 फरवरी 2020 की बैठक में लिए निर्णय के बिंदु क्रमांक 4 में दिए गए निर्देश के संबंध में विभागों को नियम संशोधन करने एवं पदोन्नति/क्रमोन्नति संबंधी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, उपरोक्त के संदर्भ में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो कार्यवाही न करने की कारण सहित जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अभी तक की गई कार्यवाही का संवर्गवार विवरण देवें कि किस किस प्रकरण में इस आदेश के तहत कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होते। (ख) कार्यवाही प्रकियाधीन है। (ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं।

भोपाल वन वृत्‍त के अंतर्गत वन भूमियों के डीनोटिफिकेशन

[वन]

41. ( क्र. 2946 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भोपाल वन वृत्‍त के अंतर्गत 31/12/76 तक के पात्र अतिक्रमणकारियों के लिए 1990 में भारत सरकार से ली गई अनुमति के बाद डीनोटि‍फाईड की गई वन भूमियों के डीनोटि‍फिकेशन के ब्‍यौरे वन विभाग में वर्किंग प्‍लान एरिया रजिस्‍टर एवं वनकक्ष मानचित्र में प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी दर्ज नहीं किए? (ख) भोपाल वनवृत्‍त के अंतर्गत 31/12/76 तक के पात्र अतिक्रमणकारियों के लिए किस दिनांक के राजपत्र में किस वनखण्‍ड की कितनी भूमि डीनोटिफाईड की गई? इन भूमियों के डीनोटि‍फिकेशन की प्रविष्‍टि‍ वर्किंग प्‍लान, एरिया रजिस्‍टर, वनकक्ष मानचित्र में प्रश्‍नांकित दिनरांक तक भी दर्ज नहीं किए जाने का क्‍या कारण रहा है? (ग) डीनोटि‍फाईड भूमि की प्रविष्‍टि‍ वर्किंग प्‍लान, एरिया रजिस्‍टर एवं वन कक्ष मानचित्र में कब तक दर्ज की जावेगी?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित भोपाल वन वृत्‍त के अंतर्गत डीनोटिफाईड वनभूमियों के ब्‍यौरे वर्किंग प्‍लान, एरिया रजिस्‍टर एवं वनकक्ष मानचित्र में दर्ज किये गये हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है। उत्‍तरांश () के अनुक्रम में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश () के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बुरहानपुर जिले में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्‍था के भवन का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

42. ( क्र. 2968 ) श्री सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बुरहानपुर जिले में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्‍थान (डाईट) की स्‍वीकृति प्राप्‍त होकर भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। (ख) यदि हाँ, तो कब तक प्रशिक्षण संस्‍थान प्रारंभ हो जायेगी तथा स्‍टॉफ की पूर्ति जैसे व्‍याख्‍याता, लिपिक संवर्ग, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों की स्‍वीकृति की जा चुकी है। संवर्गवार सूची उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी। (ग) यदि पद स्‍वीकृत किये गये है तो इन पदों की मेपिंग कोषालय कर दी गई है यदि नहीं, तो कब तक कर दी जायेगी।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ हो चुका है तथा पदों की स्वीकृति हेतु जारी शासनादेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-'1' पर है। पद पूर्ति होने तक संस्थान संचालन हेतु जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को प्रशिक्षण संस्थान के कार्य संचालन का दायित्व सौंपने के संदर्भ में जिला कलेक्टर बुरहानपुर को अर्द्ध शासकीय पत्र प्रेषित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'2' पर है। (ग) डाइट-बुरहानपुर हेतु स्वीकृत पदों की कोषालय में मैपिंग हेतु आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. पर्यावास भवन भोपाल को पत्र प्रेषित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'3' पर है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शाला सिद्धी योजना के अंतर्गत शिक्षकों की परीक्षा

[स्कूल शिक्षा]

43. ( क्र. 2969 ) श्री सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016 में इंदौर संभाग अंतर्गत शाला सिद्धी योजना एवं 45% शालाओं में कितने शिक्षकों की अध्‍यापन आंकलन संबंधी परीक्षा ली गई थी? यदि हाँ, तो इस परीक्षा के लिये समस्‍त शिक्षकों को परीक्षा देने संबंधी कोई विधिवत लिखित सूचना दी गई थी? (ख) इंदौर संभाग में कितने जिले के शिक्षकों का इस योजना में परीक्षा नहीं देने पर बिना किसी प्रकार का स्‍पष्‍टीकरण पूछे और बिना शिक्षकों का पक्ष जानने के बाद भी एक दिन का वेतन काटा गया, किस नियम के तहत कितने शिक्षकों का काटा गया जिलेवार बतावें? (ग) बुरहानपुर जिले में इसी योजना के अंतर्गत पुन: परीक्षा आयोजित होने पर सभी शिक्षकों के द्वारा परीक्षा देने के पश्‍चात भी कितने शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटा गया? नाम सहित जानकारी देवें। (घ) क्‍या परीक्षा देने के पश्‍चात भी एक दिन का वेतन काटा गया, वेतन जारी होगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। इंदौर संभाग अंतर्गत समस्त जिलों में 45 प्रतिशत उत्कृष्ट चयनित शालाओं के शिक्षकों की विषय अध्यापन कौशल का आंकलन किये जाने संबंधी परीक्षा आयुक्त इंदौर, संभाग इंदौर के निर्देशानुसार ली गई थी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट  के प्रपत्र '' अनुसार है। शिक्षकों को परीक्षा देने संबंधी विधिवत लिखित सूचना दी गई थी। (ख) इंदौर संभाग अंतर्गत केवल बुरहानपुर जिले के शिक्षकों का यह परीक्षा नहीं देने पर बिना स्पष्टीकरण के एक दिन का वेतन काटा गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट  के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जिला बुरहानपुर में इसी योजना अंतर्गत पुनः परीक्षा आयोजित होने के उपरांत किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) इंदौर संभाग अंतर्गत परीक्षा देने के पश्‍चात किसी भी शिक्षक का एक दिन का वेतन नहीं काटा गया। शेषांश का प्र'न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बारह"

अधोसंरचना निर्माण एवं बस्‍ती विकास कार्यों की स्‍वीकृति

[अनुसूचित जाति कल्याण]

44. ( क्र. 3013 ) श्री कमलेश जाटव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या विभाग में जिला स्‍तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजातीय बाहुल्‍य क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण एवं बस्‍ती विकास आदि कार्यों के प्रस्‍तावों की स्‍वीकृति हेतु, माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन किये जाने से पूर्व विभागीय नोट-शीट पर, जिले के लोकल एस.सी. विधायक अथवा क्षेत्रीय विधायकों से अनुशंसा/अनुमोदन कराये जाने का शासन का कोई प्रावधान हैयदि हाँ, तो शासन के नियम एवं शर्तों की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो जिला मुरैना में वर्ष 2018 से प्रश्‍न पूछे जाने के दिनांक तक उक्‍त संबंध में विभागीय नोटशीट पर लिये गये एस.सी. विधायक/क्षेत्रीय विधायकों के अनुमोदनों का विवरण मय स्‍वीकृति प्रक्रिया के विकास खण्‍डवार कार्य की श्रेणीवार, वर्षवार उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार वर्ष 2018 से प्रश्‍न पूछे जाने के दिनांक तक कुल कितने निर्माण एवं बस्‍ती विकास के कार्य स्‍वीकृति किये गये, जिनमें से वर्तमान में कितने कार्य पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ, निर्माणाधीन हैं? जानकारी विकास खण्‍डवार, कार्यों की श्रेणीवार, वर्षवार, कार्यवार, चयनित स्‍थानवार, स्‍वीकृत राशि एवं किये गये व्‍ययवार देवें तथा उक्‍त कार्य किस जन प्रतिनिधि‍ द्वारा विभाग को प्रस्‍तावित किया गया था?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नहीं, योजना नियम 2018 की कंडिका 4.3 में जिला स्‍तर पर जिले में प्रभारी मंत्री की अध्‍यक्षता में गठित समिति द्वारा हितग्राहियों का चयन एवं कार्यों की स्‍वीकृति/अनुमोदन आवश्‍यक है। समिति में जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के समस्‍त विधायक सदस्‍य हैं। नियम की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  'अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश () के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार है।

योजनावार व्‍यय राशि की जानकारी

[पशुपालन एवं डेयरी]

45. ( क्र. 3190 ) श्री संजय उइके : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) क्या विभागीय योजनाओं पशु विकास परियोजना, आचार्य विद्यासागर गौ-संवंर्धन योजना, गोकुल महोत्‍सव, माता महामारी उन्‍मूलन, पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास, पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय, छोटे पशुओं एवं कुक्कु‍ट का उत्प्रेरण, बड़े पशुओं का उत्प्रेरण, राष्ट्रीय पशुधन मिशन एवं पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सालयों औषधालयों की स्थापना, पशु औषधालय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय जबलपुर, 109 चलित पशु कल्याण सेवायें हेतु आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए प्रावधानों का योजनावार (सब स्कीम्स) के तहत राशि प्राप्त हुई है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनाँक तक योजनावार कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? उसमें आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 89 विकासखण्डों में कहाँ-कहाँ के पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय एवं 109 चलित पशु कल्याण सेवायें में कितनी-कितनी राशि जारी की गई? (ग) आचार्य विद्यासागर गौ-संवंर्धन योजना आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विकासखण्डों में कितने-कितने आदिवासियों को लाभांवित कर ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति की गई? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्व विद्यालय जबलपुर को आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए प्रावधानों का योजनावार (सब स्कीम) के तहत प्राप्त राशि किन-किन कार्यों में कहाँ-कहाँ व्‍यय की गई?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। (ग) आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजनांतर्गत आदिवासी उपयोजना योजना क्षेत्र मद में वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक 530 अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को राशि रूपये 848.00 लाख मार्जिन मनी सहायता राशि एवं 199 हितग्राहियों को राशि रूपये 62.25 लाख ब्‍याज अनुदान प्रतिपूर्ति राशि योजना के नोडल बैंक खाते से विमुक्‍त की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) पशु चिकित्‍सा विज्ञान विश्‍वविद्यालय जबलपुर को आर्थिक एवं सामाजि‍क क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए किये गये प्रावधानों का योजनावार (सबस्‍कीम) के तहत प्राप्‍त प्राप्‍त राशि वेतन भत्‍तों एवं मानदेय में व्‍यय की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है।

कान्‍हा राष्ट्रीय उद्यान के वन ग्रामों का विस्‍थापन

[वन]

46. ( क्र. 3191 ) श्री संजय उइके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कान्‍हा राष्‍ट्रीय उद्यान के वन ग्रामों को विस्‍थापित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो कान्‍हा राष्‍ट्रीय उद्यान के स्‍थापना वर्ष से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन वनग्रामों के कितने-कितने परिवारों को कितने-कितने रकबे से कब-कब पुनर्वास/विस्‍थापन कब-कब, कहाँ-कहाँ किया गया? पुनर्वास नीति/आदेश सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) विस्‍थापित परिवारों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि एवं अन्‍य सुविधाएं उपलब्‍ध कराई गई? (घ) कान्‍हा विकास निधि से विस्‍थापित वन ग्रामों के नवीन बसाहट के स्‍थान पर कौन-कौन से बुनियादी ग्राम विकास कार्य कब-कब कराये गये?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) कान्‍हा राष्‍ट्रीय उद्यान के स्‍थापना वर्ष से प्रश्‍न दिनांक तक विस्‍थापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। नीति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 पर है। (घ) कान्‍हा विकास निधि से मात्र एक वनग्राम कारीवाह के 57 परिवारों को विकल्‍प-1 (पूरा नगद) के अंतर्गत रूपये 5.70 करोड़ का भुगतान कर विस्‍थापित किया गया है। विकल्‍प-1 के अंतर्गत विस्‍थापित हितग्राही 10.00 लाख रूपये नगद प्राप्‍त कर, स्‍वेच्‍छा से अन्‍यत्र कहीं भी बसते हैं इस विकल्‍प में हितग्राहियों हेतु बुनियादी विकास कार्य कराये जाने का प्रश्‍न उपस्थित‍ नहीं होता है।

भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कराये गये निर्माण कार्य

[जनजातीय कार्य]

47. ( क्र. 3199 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक जनजातीय कार्य विभाग में जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिये कितना-कितना वित्तीय आवंटन किन-किन योजनाओं में प्राप्त हुआ था? योजनावार अलग-अलग जानकारी दें। प्राप्त वित्तीय आवंटन में से भितरवार विधानसभा क्षेत्र में किस-किस योजना में किस-किस निर्माण कार्य में कितना हितग्राहियों को क्या-क्या लाभ दिया है? ग्राम पंचायतवार योजनावार सम्पूर्ण जानकारी दें। उक्त अवधि में क्या-क्या निर्माण कार्य कितनी-कितनी वित्तीय राशि की स्वीकृति से किस-किस पंचायत में किस-किस निर्माण एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा किस दिनांक को प्रारम्भ कर किस-किस कर्मचारी/अधिकारी के सुपरवि‍जन में कराया गया है तथा कराया जा रहा है, उन निर्माण कार्यों की वर्तमान में भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? (ख) ग्वालियर जिले में जनजातीय वर्ग के छात्रों के लिये कितने छात्रावास/आश्रम कितने सीटर, किस-किस स्थान पर संचालित हैं उनमें कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक एवं किस-किस छात्रावास/आश्रम में 1 फरवरी 2021 की स्थिति में कितने-कितने छात्र हैं? ग्राम सहित सम्पूर्ण विवरण दें। (ग) ग्वालियर जिले में जनजातीय विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, मुख्यालय बताएं।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) ग्‍वालियर जिले में 1 अप्रेल 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्‍थान के लिये प्राप्‍त आवंटन का  विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। 1 अप्रेल 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्‍त आवंटन से विधानसभा क्षैत्र भितरवार में कराये गये कार्यों की ग्राम पंचायतवार व योजनावार जानकारी एवं स्‍वीकृत कार्यों की जानकारी वर्ष 2019-20 का  विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  '''' अनुसार है तथा वर्ष 2020-21 की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  '''' अनुसार है। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में स्‍वीकृत कार्यों का सुपरविजन सहायक यंत्री/उपयंत्री जनपद पंचायत भितरवार के द्वारा किया जा रहा है। (ख) जिले में संचालित छात्रावास/आश्रमों में स्‍वीकृत सीट एवं पदस्‍थ अमले की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  '''' अनुसार है। म.प्र. शासन स्‍कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ44-4/2020/20-2 भोपाल दिनांक 28.11.2020 के द्वारा कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये शिक्षण सत्र 2020/21 का अवकाश घोषित किया गया है। कंडिका 2.4 के द्वारा छात्रावासों को खोले जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। अत: छात्रवास/आश्रमों में छात्रों की सख्‍या शून्‍य है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है।

डी.एफ.ओ. के अधिकार

[वन]

48. ( क्र. 3246 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) भा.प.अ.1927 एक जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 को किस-किस धारा में किस-किस लघु वनोपज एक किस-किस विविधता के संग्रहण, विपणन, भण्‍डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के डी.एफ.ओ. को क्‍या-क्‍या अधिकार किये जाकर क्‍या-क्‍या प्रावधान किया गया है? (ख) लघु वनोपज एवं जैव विविधता के संग्रहण, वपणन, भण्‍डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने एवं प्रतिबंध की अवधि में वन अपराध पंजीबद्ध कर जमीन और राजसात की कार्यवाही खण्‍डवा व उज्‍जैन वनवृत्‍त के अंतर्गत किए जाने का क्‍या-क्‍या कारण है? शासन इसके लिए किसे दोषी मानता है? (ग) खण्‍डवा व उज्‍जैन वन वृत्‍त के अंतर्गत गत पांच वर्षों में प्रतिबंध लगाने एवं वन अपराध पंजीबद्ध कर जमीन और राजसात करने की कार्यवाही से संबंधित जांच करवाये जाने हेतु राज्‍य मंत्रालय भोपाल क्‍या कार्यवाही कर रहा है? कब तक करेगा?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार विभिन्न धाराओं में प्रतिबंधित क्षेत्र में म.प्र. वन उपज (जैव विविधता का सरंक्षण एवं पोषणीय कटाई) नियम, 2005 के नियम 10 के प्रावधान अनुसार उक्त नियम के तहत विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन करने पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26, 52 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर राजसात की कार्यवाही करने एवं धारा 77 के तहत उक्त नियमों को भंग करने पर 06 माह का कारावास और 15 हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है तथा जैव विविधता सरंक्षण अधिनियम, 2002 की धारा 7 सहधारा 54, 55 के तहत उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही करने का प्रावधान है। अतः शासन द्वारा दोषी मानने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।


परिशिष्ट - "तेरह"

वन अधिनियम कानून

[वन]

49. ( क्र. 3247 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लघु वनोपज या गौण वन उत्‍पादन से संबंधित वन अधिकार कानून 2006, पेसा कानून 1996 संविधान की धारा 11वीं अनुसूची एवं भू-राजस्‍व संहिता 1959 की किस धारा या कंडिका में क्‍या-क्‍या प्रावधान किया है? उनमें से किस प्रावधान में संग्रहण, विपणन, भण्‍डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाकर वन अपराध पंजीबद्ध करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? (ख) भा.व.अ. 1927 म.प्र. वन उपज (व्‍यापार विनिगमन) अधिनियम 1969, म.प्र.वन अभिवहन (वनोपज) निगम 2000 एवं जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 को किस धारा में किस लघु वनोपज के संग्रहण, विपणन, भण्‍डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने और वन अपराध पंजीबद्ध करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? (ग) जबलपुर एवं भोपाल वन वृत्‍त के अंतर्गत गत पांच वर्षों में किस लघु वनोपज के संग्रहण, विपणन, भण्‍डारण एवं परिवहन पर किस दिनांक को किस अधिकार से कितनी अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया? किस दिनांक को किसके विरूद्ध किस धारा का वन अपराध पंजीबद्ध कर कितनी लघु वनउपज जमा की गई?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है।              (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार है। (ग) भोपाल वन वृत्त अंतर्गत विगत 05 वर्षों में किसी भी लघु वनोपज के संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वन वृत्त भोपाल के अंतर्गत विगत 05 वर्षों में लघु वनोपज के संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन से संबंधित कोई भी वन अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है। जबलपुर वन वृत्त के अंतर्गत कटनी सामान्य वनमंडल में मध्यप्रदेश वन उपज (जैवविविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम, 2005, अधिसूचना क्रमांक एफ 25-135-दस-3 दिनांक 03 फरवरी, 2005 की धारा 5 एवं 9 के अंतर्गत दिनांक 20.04.2019 से दिनांक 05.05.2019 तक वनक्षेत्र से तेन्दूपत्ता के तुड़ाई, संग्रहण एवं परिवहन कार्य प्रतिबंधित किया गया था। इस प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी के विरूद्ध कोई वन अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया एवं कोई लघु वनोपज जप्त नहीं की गई।

परिशिष्ट - "चौदह"

कर्मचारियों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि का हस्‍तांतरण

[जनजातीय कार्य]

50. ( क्र. 3254 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनजातीय कार्य विभाग (आदिम जाति कल्‍याण) में छात्रवृत्तियों में हुई अनियमितताओं/गबन पर भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग कार्यालय, प्रधान लेखाकार म.प्र., ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्‍वालियर के ऑडिट कण्डिका क्र. पी एम एस/रीवा/डी-166 दिनांक 10.12.2020 के अनुक्रम में जांच अधिकारियों के अपने ई-पासवर्ड से ई-पेमेंट लिस्‍ट जनरेट कर छात्रवृत्ति की राशि का गबन/आहरण (पूर्णतया अवैधानिक एवं अनियमितता पूर्ण) किया गया, उस जांच में प्रश्‍न तिथि तक क्‍या-क्‍या जांच किस नाम/पदनाम के अधिकारियों द्वारा कर क्‍या निष्‍कर्ष पाया है? सभी जांच, रिपोर्टों की एवं निष्‍कर्षों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध करायें। (ख) क्‍या 2 (दो) करोड़ रूपयों से ज्‍यादा (लगभग) की छात्रवृत्ति की राशि कार्यालय के कर्मचारियों के खाते में तात्‍कालीन आहरण संवितरण अधिकारियों के पासवर्ड से भुगतान की सूची जनरेट कर छात्रवृत्ति की राशि का आहरण/गबन कर लिया गया? भुगतान की सूची राशिवार एवं आहरण संवितरण अधिकारियों के नाम/पदनाम एवं किन-किन कर्मचारियों के किस-किस बैंकों के खाते में कितनी-कितनी रकम कब-कब डाली गई का पूर्ण विवरण दें। (ग) श्री कमलेशपुरी, श्री के.के. पाण्‍डेय, श्री सी.एल. सोनी, श्री राजेन्‍द्र कुमार जाटव, श्रीमती माला त्रिपाठी, श्री एस.के. तिवारी के पासवर्ड से ई-पेमेंट लिस्‍ट जनरेट कर छात्रवृत्ति का वितरण किया गया, उसकी एक-एक प्रति दें। अपने पासवर्ड से ई-पेमेंट लिस्‍ट जनरेट कर छात्रवृत्ति की            कितनी-कितनी राशि किस-किस को (नाम/पता/पदनाम दें) कब-कब दी गई? सूची दें। शासन उक्‍त गबन पर ई ओ डब्‍लू में कब प्रकरण पंजीबद्ध करवाकर प्रश्‍नांश (ग) में उल्‍लेखित अधिकारियों को निलंबित करेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जनजातीय कार्य विभाग मद अन्‍तर्गत छात्रवृत्तियों में हुई अनि‍यमितता/गबन पर ऑडिट कंडिका क्रमांक-166 दिनांक 10.12.2020 के अनुक्रम में प्रश्‍न तिथि तक जांच किये गये अधिकारियों का जांच प्रतिवेदन  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  '''' 1-19 अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश () के अनुसार 2,10,02,347/- की छात्रवृत्ति राशि कार्यालय के निम्‍न कर्मचारियों द्वारा (1) श्री रामनरेश पटेल, सहायक वर्ग-3 एवं (2) श्री अनिल कुमार शर्मा, पारिश्रमिक वेतनभोगी के द्वारा खाते में अनाधिकृत/कपटपूर्ण तरीके से गबन की गई है। भुगतान की सूची राशि‍वार एवं आहरण संवितरण अधिकारी के नाम, पदनाम तथा किन-किन अधिकारियों के कार्यकाल में किस-किस बैंक खातों में कितनी-कितनी रकम अंतरण की गई है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' 1-7 अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश () जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  '''' के पृष्‍ठ 01 अनुसार है। थाना सिविल लाईन रीवा में अपराध क्रमांक-0070/2021 द्वारा भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 420, 467 एवं 468 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचनाधीन है।

सागौन के वृक्ष अवैध रूप से काटे जाने पर कार्यवाही

[वन]

51. ( क्र. 3255 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2017 के दौरान आदिवासियों के इलाके और उनके कब्‍जे वाली/पट्टे वाली भूमि पर सागौन (टीक वुड) के पेड़ों को काटे जाने की वन विभाग के किस नाम/पदनाम के सक्षम अधिकारियों के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र/आदेश/अनुशंसा जिला प्रशासन के किस-किस नाम/पदनाम के कार्यालयों को कब-कब की? (ख) क्‍या उक्‍त प्रकरण में सागौन के वृक्षों को अवैध रूप से काटे जाने एवं परिवहन के लिये ट्रांसिट पास वन विभाग के द्वारा जारी किया गया था? अगर हाँ तो जारी सभी पत्रों/टी पी/आदेशों का विवरण दें। क्‍या उक्‍त प्रकरण में सागौन के वृक्षों को अवैध रूप से गिराये/काटे जाने पर करोड़ों रूपयों के राजस्‍व की हानि हुई थी? क्‍या 4000 से ज्‍यादा सागौन के वृक्ष अवैध रूप से काटे गये? कुल कितने प्रकरण वन विभाग ने प्रश्‍नतिथि तक पंजीबद्ध किये? प्रकरणवार/आरोपीवार/प्रथम सूचना रिपोर्ट (वन विभाग की) वार सूची उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या उक्‍त प्रकरण में तात्‍कालीन कलेक्‍टर के गृह ग्राम वेस्‍ट गोदावरी जिले में सागौन की लकड़ियां/अन्‍य/वृ‍क्ष काटे जाने हेतु ट्रांसिट पास जारी किये थे? तात्‍कालीन जिला प्रशासन ने कितने वृक्ष अपने कब्‍जे में लिये जो बाद में प्रकरण दर्ज होने पर वन विभाग जब्‍त नहीं कर पाया? कितने वृक्ष (सागौन)/लकड़िया (घन फुट में) आज दिनांक तक गायब है? (घ) क्‍या तात्‍कालीन कलेक्‍टर बालाघाट के द्वारा वन विभाग को इस जगह के वृक्षों को धराशायी करने/काटे जाने/हेतु कोई पत्र व्‍यवहार स्‍थानीय/विभाग/शासन से किया था? यदि हाँ, तो उसका विवरण देवें।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

52. ( क्र. 3264 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने जिलों में शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 में करायी गई? उसमें कितने शिक्षक सम्मिलित रहें, जिले का नाम परीक्षा में सम्मिलित शिक्षकों की संख्‍या सहित जानकारी दी जावें। (ख) क्‍या शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित सभी शिक्षक व्‍यापम परीक्षा में उत्‍तीर्ण होने के बाद ही शिक्षकों के पद पर नियुक्ति शासन के द्वारा दी गई थी तो पात्रता परीक्षा लेने का उद्देश्‍य क्‍या था? तथ्‍यों सहित जानकारी दी जावें। (ग) प्रदेश के माध्‍यमिक प्राथमिक परीक्षाओं में उत्‍तीर्ण छात्रों की संख्‍या कम प्रतिशत के कारण ही पात्रता परीक्षा मुख्‍य कारण रहा है, बाकी स्‍कूलों की कमियों के प्रति शासन द्वारा ध्‍यान क्‍यों नहीं दिया जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में रिक्‍त पद, स्‍कूलों के भवनों की दयनीय स्थिति, छात्रों की कम उपस्थिति का क्‍या समय-समय पर परीक्षण किया जाता है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2020 में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं कराई गई अपितु जनवरी 2021 में शिक्षक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। दक्षता परीक्षा में सम्मिलित शिक्षकों की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिन विषय शिक्षकों का वर्ष 2019-20 की मण्डल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा का परीक्षा परिणाम 40 प्रतिशत अथवा इससे कम रहा तथा ऐसे हाईस्कूल जिनका कुल परीक्षा परिणाम 40 प्रतिशत अथवा कम रहा है, के केचमेंट की माध्यमिक शालाओं के विषय शिक्षकों की दक्षता आंकलन हेतु परीक्षा का आयोजन किया गया। दक्षता परीक्षा के आयोजन का मूल उद्देश्य परीक्षा परिणाम कम होने के कारणों का विश्लेषण करना है ताकि शिक्षकों को पढ़ाने में आ रही समस्याओं का चिन्हांकन कर शिक्षकों को पठन-पाठन हेतु सक्षम बनाया जा सके, इस हेतु विषय वस्तु पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षक दक्षता परीक्षा में जिन शिक्षकों द्वारा निर्धारित स्तर प्राप्त नहीं किया गया उन शिक्षकों की दक्षता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार, जी नहीं। शासन द्वारा शालाओं की कमियों पर ध्यान दिया जाता है, जी हाँ।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

चिकि‍त्‍सकों द्वारा चिकित्‍सा निर्देशों का पालन

[चिकित्सा शिक्षा]

53. ( क्र. 3274 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या हमीदिया अस्‍पताल के चिकि‍त्‍सकों को यह निर्देशि‍त किया गया है कि वे मरीज की पर्ची पर हस्‍ताक्षर करने के साथ अपने नाम और मोबाइल नंबर की सील भी लगायें? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या चिकित्‍सकों द्वारा इस निर्देश का पालन किया जा रहा है? (ग) क्‍या सरकार प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्‍सकों के लिए मरीज की पर्ची पर हस्‍ताक्षर करने के साथ अपने नाम और मोबाईल नंबर की सील लगाने के निर्देश जारी करेगी?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) से (ग) जी हाँ।

हाईस्‍कूल परीक्षा सेंटरों को बंद किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

54. ( क्र. 3304 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजपुर वि.स. खेत्र के तलवाड़ा डेब, रणगांव डेब एवं सुराणा के हाईस्‍कूल परीक्षा सेंटरों को बंद किया जा रहा है? क्‍यों? इनके हायर सेकेण्‍ड्री सेंटर भी बंद क्‍यों किए जा रहे हैं? (ख) क्‍या कारण है कि सेंटर बढ़ाये जाने की जगह सेंटर कम कर कोविड के इस दौर में विद्यार्थियों व उनके पालकों पर आर्थिक व मानसिक दबाव निर्मित किया जा रहा है? (ग) कब तक प्रश्नांश (क) अनुसार निर्णय वापस लेकर इन सेंटरों को परीक्षा केन्‍द्र के रूप में यथावत किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मण्डल द्वारा संचालित 2021 की परीक्षाओं के लिए जिला बड़वानी के अंतर्गत परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी बड़वानी के माध्यम से प्राप्त मण्डल व्दारा संचालित हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2021 का परीक्षा केन्द्र चार्ट मुख्यालय में प्राप्त हुआ है। परीक्षा केन्द्र निर्धारण के संबंध में मण्डल के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत परीक्षा केन्दों का परीक्षण/निर्धारण संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) एवं (ग) वर्तमान में कार्यवाही प्रचलन में है।

वन विभाग द्वारा निजी भूमि पर कब्‍जा

[वन]

55. ( क्र. 3305 ) श्री बाला बच्चन : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 286 दिनांक 29.02.2016 के उत्‍तर अनुसार पन्‍ना जिले की 1517.41 हेक्‍टेयर, सिवनी जिले की 1619.79 हेक्‍टेयर व रायसेन जिले की 435.85 हेक्‍टेयर भूमि वन विभाग ने बिना मुआवजा दिए कब्‍जा कर रखी है? यह भूमि किनकी है नाम, रकबा सहित जिलावार देवें। (ख) कब इसका मुआवजा संबंधितों को प्रदान कर दिया जाएगा? (ग) यदि नहीं, तो क्‍यों?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) पन्ना जिले की 1517.41 हेक्टेयर, सिवनी जिले की 1619.791 हेक्टेयर निजी भूमि वनखंडों में शामिल है। वर्तमान में रायसेन जिले के अन्तर्गत वर्किंग प्लान एवं वनखण्डों में किसी भी निजी भूमि स्वामी द्वारा विभाग को दावा नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश की जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट अनुसार है। (ख) निजी भू-स्वामियों की वनखण्डों में शामिल भूमियों का भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 से अधिसूचित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा धारा-5 से 19 तक की वन व्यवस्थापन की अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत भूमि का मुआवजा अथवा वनखण्ड के बाहर करने का विनिश्चयन की कार्यवाही की जाती है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।   (ग) उत्तरांश () के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

मोट्राईजड ट्राई साईकिल देने का प्रावधान

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

56. ( क्र. 3319 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगजनों को मोट्राईजड ट्राई साईकिल देने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो क्या मोट्राईजड ट्राई साईकिल की कीमत रू 42000 में से 25000 भारत सरकार के एडिप योजना के अंतर्गत वहन की जाती है तथा क्या शेष राशि 17000 रू विधायक निधि/सांसद निधि या दिव्यांगजनों को स्वयं वहन करना होता है? (ग) यदि हाँ, तो क्या हितग्राही को प्रदेश शासन से शेष राशि रू. 17000 की अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है? क्या शासन इस पर विचार करेगा?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

केम्‍पा फंड खर्च करने की गाईड लाईन

[वन]

57. ( क्र. 3369 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) Compansatory Afforestation Fund Managment and Planning Authoriy के तहत विगत पांच वर्षों में प्राप्‍त होने वाले फण्‍ड की जानकारी वित्‍तीय वर्ष अनुसार दें? केम्‍पा के फण्‍ड को खर्च करने हेतु गाईड लाईन क्‍या हैं? गाईड लाईन की फोटो प्रतिलिपि‍ उपलब्‍ध कराएं। (ख) क्‍या वनरोपण तथा वृक्षा रोपण में अन्‍तर हैं? यदि हाँ, तो स्‍पष्‍ट करते हुए यह बतावें कि क्‍या नर्मदा किनारे किए गए वृक्षा रोपण कार्य तथा अन्‍य वृक्षा रोपणों के कार्यों में क्‍या इस फण्‍ड का उपयोग किया गया? यदि हाँ, तो मूल रूप से वनरोपण के लिए किए जाने वाले फण्‍ड का उपयोग वृक्षा रोपण में कैसे कर दिया गया? (ग) विगत पांच वर्षों में केम्‍पा फण्‍ड से खर्च की गई राशि का ब्‍यौरा जिले अनुसार दें?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा Ad-hoc CAMPA के फण्ड के उपयोग हेतु वर्ष 2009 में जारी गाईड लाईन  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में है। कैम्पा निधि को उपयोग करने हेतु प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम 2018 अधिसूचित किये गये हैं जो  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 में है। (ख) वृक्षारोपण कार्य मुख्य रूप से वनरोपण कार्य की एक गतिविधि है। नर्मदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले जिलों में हुए वृक्षारोपण में इस फण्ड का भी उपयोग किया गया। वृक्षारोपण कार्य भी वनीकरण कार्य हेतु ही किया जाता है तथा कैम्पा फण्ड के उपयोग हेतु जारी किये गये दिशा निर्देश में इस राशि के उपयोग का प्रावधान होने से इस फण्ड का उपयोग वृक्षारोपण कार्य हेतु किया गया। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 में है।

शिक्षक संवर्ग की अनुकम्‍पा नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

58. ( क्र. 3370 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विषयांकित संवर्ग की अनुकम्‍पा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित हैं? जिले अनुसार संख्‍यात्‍मक जानकारी उपलब्‍ध कराएं। ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें बी.एड./डी.एड. तो हैं किन्‍तु मात्र पात्रता परीक्षा उतीर्ण न करने के कारण अनुकम्‍पा नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं उनकी भी जिले अनुसार विस्‍तृत जानकारी दें। पात्रता परीक्षाएं कब-कब आयोजित की गई हैं तथा अन्तिम बार यह परीक्षा कब आयोजित कराई गई थी? (ख) क्‍या शासन विषयांकित संवर्ग के आश्रित परिवारों के संबंध में मानवीयता पूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए पात्रता परीक्षा तथा बी.एड./डी.एड. की अनिवार्यता को समाप्‍त करेगा

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। पात्रता परीक्षा वर्ष 2005, 2008, 2011 एवं 2018 में आयोजित हुई थी। अंतिम पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक हेतु आयोजित हुई थी। (ख) म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व अर्हता के साथ प्राथमिकशिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के अर्न्‍तगत पात्रता परीक्षा द्वारा चयन का प्रावधान है। म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमाक एफ 1-10/2021/20-1 दिनांक 01.02.2021 द्वारा जारी नवीन निर्देश में पात्रता परीक्षा अवद्यि को संज्ञान में लिए बगैर केवल अनुकंपा नियुक्ति के लिये विचार किया गया है। भरती नियमों वर्ष 2018 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता अनिवार्य है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सोलह"

अध्‍यापक संवर्ग के स्‍थानांतरण

[स्कूल शिक्षा]

59. ( क्र. 3377 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 3776 दिनांक 26.07.2019 के जबाव में जानकारी दी गई थी की वर्ष 2018 में अध्‍यापक संवर्ग के स्‍थानांतरण नीति अनुरूप नहीं होने के कारण निरस्‍त किये गये है? जिसके कारण प्रकरण की सूक्ष्‍म जाँच प्रचलित है? तो बतावें कि उक्‍त जाँच पूर्ण कर ली गई है? यदि हाँ, तो दोषी किस-किस अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन का विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्‍य में उक्‍त प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर शाखा में पदस्‍थ तीन लिपिकों को किस कारण से निलंबित किया गया था? (ग) उक्‍त प्रकरण में श्री डुलेश्‍वर साहू, कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर के स्‍पष्‍ट कथन देने के पश्‍चात भी तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी श्री स्‍वरोचिष सोमवंशी को आज दिनांक तक दोषी मानकर कार्यवाही क्‍यों नहीं की जा रही है? (घ) क्‍या उक्‍त पूरे प्रकरण में तत्‍कालीन सी... जिला पंचायत सिवनी श्री स्‍वरोचिष सोमवंशी पूरी तरह दोषी हैं परन्‍तु इन्‍हें जानबूझ कर संरक्षण दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जांच अभी प्रचलित है, निष्‍कर्ष प्राप्‍त होने पर तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। (ख) जानकारी परिशिष्ट संलग्‍न अनुसार है। (ग) श्री डुलेश्वर साहू, कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा दिनांक 16.11.2018 में दिये गये बयान में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री स्वरोचिष सोमवंशी को दोषी नहीं बताया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश () के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सत्रह"

विभागीय योजनाओं हेतु प्राप्‍त राशि

[अनुसूचित जाति कल्याण]

60. ( क्र. 3379 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और छात्रावासों एवं आश्रमों हेतु वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक में कितनी राशि किस-किस मद और कार्य हेतु प्राप्‍त हुई और कितनी-कितनी राशि किस मद और कार्य में व्‍यय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत सामग्री क्रय में भण्‍डार क्रय समिति के तुलात्‍मक पत्रक क्‍या थे? क्‍या क्रय की गई सामग्रियों को सत्‍यापित किया गया? यदि हां, तो सत्‍यापन के ब्‍यौरे बतायें और क्रय की गई सामग्रियों के संबंध में प्राप्‍त शिकायतों एवं निराकरण से अवगत करायें। (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत विकास एवं निर्माण और विद्युतीकरण कार्य हेतु प्राप्‍त राशि का आवंटन एवं कार्यों की स्‍वीकृति किस मांग और प्रस्‍तावों के आधार पर किस समक्ष अधिकारी द्वारा कब-कब प्रदान की गई? कौन-कौन से विकास/निर्माण के कार्य           किस-किस स्‍थान पर कब-कब कराये गये? कार्यवार बतायें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अंतर्गत (क) अवधि में विकास एवं निर्माण और विद्युतीकरण का निरीक्षण, भौतिक सत्‍यापन और कार्यों की माप किस नाम एवं पदनाम के सक्षम अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया और क्‍या प्रतिवेदन दिये गये? कार्यवार बतायें। (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या विकास एवं निर्माण और विद्युतीकरण के कार्यों हेतु प्राप्‍त राशि के पक्षपात पूर्ण आवंटन और कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो इन अनियमितताओं की जाँच और कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्‍या संबंधितों के द्वारा ऐसा न होना सत्‍यापित किया जायेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '1' अनुसार है। (ख) सामग्री क्रय भण्‍डार क्रय समिति के तुलनात्‍मक पत्र का विवरण की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  '2'  अनुसार है। सामग्री क्रय में जिला स्‍तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत प्राधिकृत शासकीय म.प्र. लघु उद्योग निगम/भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्‍यम से सामग्री क्रय की गई है तथा क्रय की गई सामग्रियों का जिला स्‍तरीय क्रय समिति द्वारा सत्‍यापन किया गया है। सत्‍यापन के ब्‍यौरे की  जानकारी प्रश्‍नांश  (में उल्‍लेखित  परिशिष्‍ट  अनुसार है। सामग्रियों के क्रय के संबंध में कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। (ग) विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जाति बस्‍ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना नियमों के अनुसार कार्यों की स्‍वीकृति जिला प्रभारी मंत्री सिवनी की अध्‍यक्षता में गठित जिला स्‍तरीय समिति द्वारा प्रदान की गई है। विकास/निर्माण कार्यों का स्‍थान एवं कार्य कराने की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '3'  अनुसार है। (घ) विभाग अंतर्गत विकास एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण, भौतिक सत्‍यापन और कार्यों की माप विभागीय संस्‍थाओं हेतु उपयंत्री, आदिवासी विकास एवं ग्रामों के विकास एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण भौतिक सत्‍यापन संबंधित जनपद पंचायत के उपयंत्री/सहायक यंत्री द्वारा माप पुस्तिका में अंकित किया गया तथा विद्युतीकरण कार्यों का सत्‍यापन कार्य एजेंसी म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के तकनीकी अमले द्वारा किया गया है। कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  '4' अनुसार है। (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अध्यापक संवर्ग के छठवें वेतनमान का निर्धारण

[स्कूल शिक्षा]

61. ( क्र. 3382 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 जनवरी 2016 को अध्यापक संवर्ग के छठवें वेतनमान में वेतन का निर्धारण दिसम्बर 2015 के विद्यमान मूल वेतन से किया गया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) दिनांक 01.01.2016 को छठवें वेतनमान का निर्धारण पूर्व सेवा अवधि के आधार पर किए जाने का कारण बतावें। (ग) अध्यापक संवर्ग को ग्रीन कार्ड की विशेष वेतन वृद्धि का लाभ क्या छठवें वेतनमान में दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो लाभ दिये जाने संबंधी शासन के आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। नहीं तो कारण बतावें। क्या वर्ष 2016 के पूर्व ग्रीन कार्डधारी अध्यापकों को विशेष वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाकर जनवरी 2016 से इस शासन द्वारा बंद किया गया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) जनवरी 2016 से सेवा अवधि के आधार पर वेतन निर्धारण होने के बाद ग्रीन कार्डधारी एवं बिना ग्रीन कार्डधारी अध्यापकों को समान मूल वेतन दिया जाकर ग्रीन कार्डधारी अध्यापक को विशेष वेतन वृद्धि से वंचित रखा गया है? कारण बतावें। साथ ही ग्रीनकार्डधारी एवं बिना ग्रीनकार्डधारी अध्यापकों के वेतन में अंतर न रखे जाने का भी कारण बतावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नांश के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2016 को छठवें वेतनमान का निर्धारण पूर्व सेवा अवधि के आधार पर नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ। शासन आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। वेतन वृद्धि का लाभ बन्द नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

छठवें वेतनमान का निर्धारण

[जनजातीय कार्य]

62. ( क्र. 3383 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 01 जनवरी 2016 को अध्यापक संवर्ग के छठवें वेतनमान में वेतन का निर्धारण दिसम्बर 2015 के विद्यमान मूल वेतन से किया गया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) दिनांक 01.01.2016 को छठवें वेतनमान का निर्धारण पूर्व सेवा अवधि के आधार पर किए जाने का कारण बतावें। (ग) अध्यापक संवर्ग को ग्रीन कार्ड की विशेष वेतन वृद्धि का लाभ क्या छठवें वेतनमान में दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो लाभ दिये जाने संबंधी शासन के आदेश की प्रति उपलब्ध करावें, नहीं तो कारण बतावें। क्या वर्ष 2016 के पूर्व ग्रीन कार्डधारी अध्यापकों को विशेष वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाकर जनवरी 2016 से इस शासन द्वारा बंद किया गया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) जनवरी 2016 से सेवा अवधि के आधार पर वेतन निर्धारण होने के बाद ग्रीन कार्डधारी एवं बिना ग्रीन कार्डधारी अध्यापकों को समान मूल वेतन दिया जाकर ग्रीन कार्डधारी अध्यापक को विशेष वेतन वृद्धि से वंचित रखा गया है? कारण बतावें। साथ ही ग्रीनकार्डधारी एवं बिना ग्रीनकार्डधारी अध्यापकों के वेतन में अंतर न रखे जाने का भी कारण बतावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश क्रमांक-एफ-1-31/2013/22/पं.-2 दिनांक 07.07.2017 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लिये गये प्रशासकीय निर्णय अनुसार। (ग) जी हाँ। छठवें वेतनमान आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। सामान्‍य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3/4/2004/3/एक, दिनांक 14/09/2006 के बिंदु क्रमांक 2 अनुसार शासन की नीति के अंतर्गत स्‍वीकृत अग्रिम वेतन वृद्धि को जोड़कर शासकीय सेवक का वेतन निर्धारित किया जाता है, जो भविष्‍य में शासकीय सेवक की पदोन्‍नति होने अथवा वेतनमान पुनरीक्षित होने पर यह वेतन वृद्धि उसी में समाहित हो जाती है। नियम की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश '''' के उत्‍तर अनुसार।

उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय खोले जाने की स्‍वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

63. ( क्र. 3390 ) श्री के.पी. सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013 से वर्ष 2020 तक की अवधि में राज्‍य शासन द्वारा कुल कितने उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय (10+2) खोले जाने की स्‍वीकृति प्रदान की गई है? जिलेवार सूची उपलब्‍ध करावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

विभिन्‍न मदों अंतर्गत कराये गये कार्य

[वन]

64. ( क्र. 3410 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन परिक्षेत्र पानीगांव बिजवाड़, जिला देवास अंतर्गत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में क्‍या-क्‍या वानिकी कार्य कराये गये थे? योजनावार स्‍वीकृति एवं व्‍यय राशि की कार्यवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांकित अवधि में क्रय की गई सामग्री का विवरण देते हुये स्‍वीकृति का विवरण भी दें। (ग) प्रश्‍नांकित अवधि में अग्नि सुरक्षा संबंधी समस्‍त कार्यों का विवरण देते हुये स्‍वीकृति दिनांक तथा व्‍यय राशि का विवरण दें। (घ) प्रश्‍नांकित कार्यों का कब-कब, किन-किन वरिष्‍ठ अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया? क्‍या इसमें अनियमितता पाई गई? यदि हाँ, तो दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की गई?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि में वृक्षारोपण कार्य, अग्नि सुरक्षा कार्य, वृक्षारोपण रख-रखाव कार्य, मुनारा निर्माण एवं मरम्‍मत इत्‍यादि कार्य कराये गये। योजनावार प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्‍नाधीन अवधि में क्रय सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) अग्नि सुरक्षा अंतर्गत अग्नि पट्टी कटाई, सफाई एवं जलाई संबंधी कार्य किये गये। प्रश्‍नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। वन विकास निगम की जानकारी उत्‍तरांश '''' के परिशिष्‍ट में है। (घ) कार्यों के निरीक्षण संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मंदसौर मदरसे में अध्‍ययनरत बच्‍चों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

65. ( क्र. 3426 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2015 से 31 जनवरी 2021 तक प्रत्‍येक वर्ष में मंदसौर शहर में कितने मदरसे रजिस्‍टर्ड रहे? इन रजिस्‍टर्ड मदरसों में प्रतिवर्ष कितने-कितने बच्‍चे रजिस्‍टर्ड रहे हैं? वर्षवार मदरसे एवं कुल बच्‍चों की जानकारी देवें। (ख) उक्‍त अवधि में कितने-कितने रजिस्‍टर्ड बच्‍चों की संख्या का अनुपातिक रूप से उतार चढ़ाव आया है? अधिक और कम मात्रा में रजिस्‍टर्ड मदरसे एवं रजिस्‍टर्ड बच्‍चों की संख्‍या के उतार चढ़ाव के क्‍या कारण रहे हैं? (ग) मंदसौर शहर के रजिस्‍टर्ड मदरसे को कुल कितनी छात्रवृत्ति एवं कितनी खाद्य साम्रागी का RO उक्त अवधि में प्राप्‍त हुआ?       (घ) मंदसौर में मदरसों की छात्रवृत्ति एवं अन्‍य को लेकर उक्‍त अवधि में कितनी शिकायतें       कब-कब, किस-किस व्‍यक्ति द्वारा किस-किस मदरसे के खिलाफ की गई? शिकायतकर्ता का नाम की गई शिकायत का विवरण एवं उस पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार।        (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। सत्र 2015-16 से 2018-19 तक मदरसा संस्थाओं द्वारा अधिक उम्र एवं शाला से बाहर के छात्रों को मदरसा संस्था में मेपिंग किये जाने से नामांकन में वृद्धि हुई। सत्र 2019-20 में अतिवृष्टि के कारण मदरसा बसाहट क्षेत्रों की जनता अन्यत्र स्थान पर पलायन करने के कारण गिरावट आई। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 में मेपिंग नहीं होने तथा मदरसा संस्था बंद रहने के कारण नामांकन में कमी हुई है। (ग) मंदसौर के रजिस्टर्ड मदरसों में 1 अप्रैल 2015 से 31.01.2021 तक की अवधि में पोर्टल अनुसार 1955175/- छात्रवृत्ति का भुगतान हुआ तथा 535.25 मेट्रिक टन खाद्य सामग्री का आर.ओ. प्राप्‍त हुआ। (घ) मदरसा बोर्ड में छात्रवृत्ति एवं अन्य को लेकर कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है।

परिशिष्‍ट - "अठारह"

श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

[पशुपालन एवं डेयरी]

66. ( क्र. 3457 ) श्री राकेश गिरि : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) क्या टीकमगढ़ जिले में भेड़ एवं पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा में भेड़ों/पशुओं के लिये घास उत्पादन/घास काटने/पशु चराने/दूध निकालने/शैड सफाई इत्यादि कार्यों के लिये श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2018-19 में ठेका दिया गया है? यदि हाँ, तो कम्पनी/एजेन्सी/ठेकेदार के नाम सहित ठेका अवधि बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार, ठेका की शर्तों में प्रक्षेत्र प्रबंधक की मांग अनुसार कार्यों के लिये श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु, क्या ठेकेदार/कम्पनी को अनुबंधित किया गया है? यदि हाँ, तो, ठेका आरम्भ तिथि से जुलाई 2019 तक कम्पनी/ठेकेदार द्वारा कितने श्रमिक मिनौरा प्रक्षेत्र पर उपलब्ध कराये गये? माहवार श्रमिकों का ब्यौरा दें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार ठेकेदार/कम्पनी को कार्यों के प्रतिफल में विभाग द्वारा किस माह तक का भुगतान किया गया? क्या ठेकेदार/कम्पनी द्वारा श्रमिकों को उसी माह तक मजदूरी भुगतान की गई है? यदि नहीं, तो, मजदूरों की शेष मजदूरी अवधि बतायें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार, ठेकेदार/कम्पनी को कितना भुगतान किया जाना शेष है? राशि का ब्यौरा दें। क्या इस राशि में से श्रमिकों को उनकी शेष मजदूरी का सीधा भुगतान किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण बतायें। श्रमिकों की शेष मजदूरी भुगतान हेतु विभाग द्वारा कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। श्री आर.एस. कुम्‍भकार मेसर्स संध्‍या सिक्‍यूरिटी फोर्स जूनियर एम.आई.जी., 1/6, फर्स्‍ट फ्लोर, गीतांजली कॉम्‍प्‍लेक्‍स, हजेला अस्‍पताल के पास, भोपाल (म.प्र.) ठेका अवधि जुलाई 2018 से जुलाई 2019 तक (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा में विभाग द्वारा ठेकेदार को फरवरी 2019 तक भुगतान किया गया है। किन्‍तु ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को माह नवम्‍बर 2018 तक का भुगतान किया गया है। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को 3 माह कम का भुगतान किया गया है। संयुक्‍त संचालक, पशु चिकित्‍सा सेवायें सागर संभाग सागर एवं ठेकेदार के मध्‍य हुये अनुबंध के अनुसार ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को 8 माह की मजदूरी का भुगतान शेष है। भेड़/बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा में विभाग द्वारा ठेकेदार को अगस्‍त 2018 तक भुगतान किया गया है। किन्‍तु ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को माह नवम्‍बर 2018 तक का भुगतान किया गया है ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को 3 माह अधिक का भुगतान किया गया है। संयुक्‍त संचालक पशु चिकित्‍सा सेवायें सागर संभाग सागर एवं ठेकेदार के मध्‍य हुये अनुबंध के अनुसार ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को 8 माह की मजदूरी का भुगतान शेष है।          (घ) ठेकेदार/कम्‍पनी को पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा के लिए राशि रूपये 823595 एवं भेड़/बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र के लिए राशि रूपये 1160511 का भुगतान किया जाना शेष है। जी नहीं। संयुक्‍त संचालक, पशु चिकित्‍सा सेवायें सागर संभाग सागर एवं ठेकेदार के मध्‍य हुए अनुबंध के बिन्‍दु क्रमांक 14 अनुसार ''निविदाकर्ता के द्वारा कराये गये कार्यों का सत्‍यापन प्रबंधक शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा द्वारा किये जाने के उपरान्‍त ही देयकों का भुगतान वंटन की उपलब्‍ध के अनुसार किया जावेगा किन्‍तु प्रक्षेत्र पर कराये गये कार्यों का श्रमिकों को भुगतान निविदाकर्ता के द्वारा नियमित रूप से बैंक के माध्‍यम से कराना अनिवार्य होगा'' विभाग द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया जाता है एवं तत्‍पश्‍चात ठेकेदार द्वारा मजदूरों को भुगतान किया जाता है। विभाग द्वारा वर्तमान में उपलब्‍ध वंटन से पशु प्रजनन प्रक्षेत्र के लंबित ठेकेदार के देयकों के भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है एवं भेड़/बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र में भुगतान हेतु आवश्‍यक बंटन की व्‍यवस्‍था पुनर्विनियोजन से करने की कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्‍ट - "उन्नीस"

वन परिक्षेत्र मझगवां के अंतर्गत हुए विभिन्‍न कार्यों की जांच

[वन]

67. ( क्र. 3467 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) सतना जिले के वन परिक्षेत्र मझगंवा में अप्रैल 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक जल ग्रहण प्रबंधन, वृक्षारोपण एवं बाघ मूवमेंट को दृष्टिगत रखते हुए कितना-कितना पैसा कब-कब विभाग द्वारा तथा अन्‍य मदों से प्राप्‍त हुआ? वर्षवार, राशिवार, कार्यवार विवरण दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के जलग्रहण प्रबंधन के तहत बारिश का पानी संग्रहित करने के लिए किस-किस बीट में कितने-कितने कंटूर ट्रेंच खुदवाए गए? कितने-कितने लूज बोल्‍डर स्‍ट्रक्‍चर बनाये गये? कितने पक्‍के निर्माण किस-किस एजेंसी, विभाग और व्‍यक्ति द्वारा करवाये गए? कार्यों की वर्तमान भौतिक स्थिति क्‍या है? (ग) क्‍या कराए गए कार्यों में भारी भ्रष्‍टाचार कर शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है? साथ ही बाघों की सुरक्षा हेतु भी कोई कारगार कदम नहीं उठाए गए? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक करेंगे?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) वनमंडल सतना अंतर्गत वनपरिक्षेत्र मझगवां को पेयजल बजट अनुसार वृक्षारोपण कार्य, वन्‍यप्राणियों की पेयजल व्‍यवस्‍था, वनमार्ग मरम्‍मत कार्य, तालाब निर्माण व तालाब गहरीकरण, नला सफाई, मार्ग मुरूमीकरण, स्‍टाप डैम निर्माण आदि का कार्य कराया गया है, जिसकी वर्षवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जल ग्रहण प्रबंधन के तहत बारिश का पानी संग्रहित करने के लिये वनक्षेत्र के अंदर से गुजरने वाले नाले की साफ-सफाई, तालाब गहरीकरण, वॉटर होल्‍स निर्माण, स्‍टाप डैम निर्माण कार्य कराया गया है तथा नालों में बोरीबंधन कार्य कराया गया है, जिससे वन्‍यप्राणियों एवं मवेशियों को पेय जल उपलब्‍ध हो रहा है, स्‍थलवार कार्यवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) कराये गये कार्यों में भ्रष्‍टाचार कर शासन को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति नहीं पहुंचाई गई है। बाघों की सुरक्षा हेतु कारगर कदम उठाये गये हैं, दिसम्‍बर 2015 पन्‍ना से भाग कर बाहर आई बाघिन पी-213 (22) अपना स्‍थाई रहवास मझगवां के वनक्षेत्र में बनाये हुये हैं। बाघिन व अन्‍य वन्‍यप्राणियों की सुरक्षा हेतु अमरिती अंतर्गत 03 अनुश्रवण टीम का गठन किया गया है, जो 08-09 घण्‍टे के चक्रवार शासकीय वाहन वन प्रहरी से सतत वनक्षेत्र में बाघिन के लोकेशन के साथ-साथ वन्‍यप्राणियों की सुरक्षा करते हैं। अमिरती व उसके आस-पास के वनक्षेत्र में विभिन्‍न स्‍थानों पर 5 नग अस्‍थाई लकड़ी के वॉचटॉवर का निर्माण किया गया है। जिससे वन्‍यप्राणियों की सतत निगरानी की जाती है। साथ ही ट्रैप कैमरा से बाघिन व अन्‍य वन्‍यप्राणियों के मूवमेंट की निगरानी रखी जाती है। वनों एवं वन्‍यप्राणियों के सुरक्षा हेतु रात्रि कालीन गश्‍ती दल का गठन किया जाकर सतत गश्‍ती का कार्य कराया जा रहा है। अत: कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है, जिससे उनके विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्‍न ही नहीं उठता।

परिशिष्‍ट - "बीस"

फर्जी दस्‍तावेजों के आधार पर नियुक्ति

[चिकित्सा शिक्षा]

68. ( क्र. 3486 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय भोपाल में फर्जी दस्‍तावेज के आधार पर शासकीय सेवाओं में आने वाले किन-किन सहायक प्राध्‍यापकों (दंत रोग) के संदर्भ में उप पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन द्वारा की गई? जांच में दोषी पाया गया था? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) क्‍या अधिष्‍ठाता गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा जांच रिपोर्ट के फलस्‍वरूप पत्र क्रमांक 4775-80/एस सी/13/2018 दिनांक 1/12/2018 से संब‍ंधितों को सेवाएं समाप्‍त करने के लिए सूचना पत्र जारी किया गया था? आज दिनांक तक कोई प्रभावी कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही अथवा दण्‍ड दिया गया? बतावें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांकित प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध धोखेबाजी कूटरचित दस्‍तावेजों के द्वारा फर्जी नियुक्‍ति पाने वाले व्‍यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी? यदि हाँ, तो प्रकरण की विवेचना में कौन-कौन दोषी पाया गया? पालन प्रतिवेदन की छायाप्रति दें। (घ) प्रश्‍नांकित गैर कानूनी षड़यंत्रकारी कृत्‍य किये जाने पर तत्‍कालीन अधिष्‍ठता को उनके वर्तमान प्रभार से तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्‍त किया जाकर एवं उनको निलंबित कर मामले की उच्‍च स्‍तरीय समिति गठित कर पुन: जांच की जावेगी?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय, भोपाल में फर्जी दस्‍तावेज के आधार पर शासकीय सेवाओं में आने वाले सहायक प्राध्‍यापकों (दन्‍त रोग) के सन्‍दर्भ में उप पुलिस महानिरीक्षक इन्‍दौर जोन द्वारा की गई जाँच में डॉ. अनुज भार्गव, सहायक प्राध्‍यापक, दन्‍त रोग गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय, भोपाल को दोषी पाया गया था। गृह विभाग के पत्र क्रमांक 1603/3224/2018/दो-ए (3) दिनांक 06 सितम्‍बर, 2019 द्वारा दो जांचों में विरोधाभास पाए जाने के कारण पुन: जाँच के निर्देश दिए गए हैं। जाँच रिर्पोट उपरान्‍त कार्यवाही की जाएगी। पत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) जी हाँ। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार(घ) जी नहीं।

सहायक वर्ग-3 को द्वितीय उच्‍चतर वेतनमान का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

69. ( क्र. 3515 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों में कार्यरत सहायक वर्ग-3 को वित्‍त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ11/1/2008/नियम/4 दिनांक 24 जनवरी 2008 द्वारा प्रारंभिक नियुक्ति वेतनमान (5200-20200+1900 ग्रेड पे) से द्वितीय उच्‍चतर वेतनमान (5200-20200+2800 ग्रेड पे), तृतीय उच्‍चतर वेतनमान (9300-34800+3200 ग्रेड पे) प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया था? आदेश सहित पूर्ण जानकारी देवें। (ख) क्‍या माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल, ओपन बोर्ड, संस्‍कृत बोर्ड आदि स्‍कूल शिक्षा विभाग के अधीन संचालित हैं, उनके मूल विभाग के रूप में स्‍कूल शिक्षा विभाग ही है, बावजूद स्‍कूल शिक्षा विभाग के कार्यालयों में पदस्‍थ सहायक वर्ग 3 को द्वितीय उच्‍चतर वेतनमान एवं तृतीय उच्‍चतर वेतनमान एवं माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल के सहायक ग्रेड-3 में भिन्‍नता कर दी गई है? (ग) क्‍या सचिव माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल भोपाल के आदेश क्रमांक 4987-4988 दिनांक 8/2/2021 द्वारा सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों को द्वितीय उच्‍चतर समयमान वेतनमान 4500-7000 (5200-20200 ग्रेड पे 2800) स्‍थान पर (9300-34800+3600 ग्रेड पे) स्‍वीकृत किया गया है? प्रतिलिपि के सरल क्रमांक 7 में प्राचार्य आदर्श उ.मा.वि. भोपाल, रीवा, जावरा अंकित किया गया है, इन संस्‍थाओं के सहायक ग्रेड-3 लोक सेवकों के नाम, मूल-विभाग की जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार स्‍कूल शिक्षा विभाग के सहायक ग्रेड-3 द्वितीय उच्‍चतर समयमान वेतनमान (9300-34800+3600 ग्रेड पे) कब तक सचिव मा.शि.. भोपाल के आदेश अनुसार स्‍वीकृत करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

दिव्‍यांगों हेतु शासन की कल्‍याणकारी योजनाएं

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

70. ( क्र. 3518 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा संचालित सम्‍पूर्ण योजनाओं सहित दिव्‍यांगों के कल्‍याणार्थ संचालित योजनाओं की पूर्ण जानकारी पात्रता की शर्तें आदि सहित शासनादेशों की प्रतियों के साथ देवें। (ख) रैगांव विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत दिव्‍यांगों के कल्‍याणार्थ विगत वर्ष 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब, कहाँ-कहाँ शिविरों का आयोजन कराया गया? कितने दिव्‍यांगों को उसका लाभ प्रदान किया गया? किन-किन को, क्‍या-क्‍या उपकरण वितरित किये गये? (ग) शासन द्वारा संचालित अन्‍य योजनाओं में किन-किन योजनाओं में प्रश्‍नांश (ख) अवधि में वर्षवार कितना आवंटन प्राप्‍त हुआ? उनमें से कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्‍यय की गई? (घ) जनकल्‍याणकारी योजनाओं हेतु वर्ष 2017 से वर्षवार आवंटित राशि को व्‍यय करने में अनियमितता बरती गई है? राशि का पूर्ण उपयोग जनहितार्थ कार्यों में नहीं हुआ है। क्‍या व्‍यय राशि की जाँच उच्‍च स्‍तरीय टीम गठित कर कराई जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अध्यापक संवर्ग का संविलियन

[स्कूल शिक्षा]

71. ( क्र. 3519 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में ऐसे कितने वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक व सहायक अध्यापक हैं, जिनका संविलियन किया जाना शेष है? (ख) छिंदवाड़ा जिले के अध्यापक संवर्ग अन्तर्गत सभी अध्यापकों द्वारा संविलियन का लाभ प्राप्‍त करन हेतु आवेदन पत्र मय समस्त दस्तावेजों के साथ सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण कर विभाग में जमा कराये जा चुके हैं, फिर भी सभी अध्यापकों का संविलियन विभाग द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, जिसका क्या कारण है? अध्यापकों के संविलियन की कार्यवाही किस स्तर पर लंबित है? (ग) छिंदवाड़ा जिले के अध्यापक संवर्ग के सभी अध्यापकों का संविलियन विभाग द्वारा कब तक करते हुए, आदेश जारी कर दिया जायेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) छिन्दवाड़ा जिले के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में 07 वरिष्ठ अध्यापक, 16 अध्यापक एवं 42 सहायक अध्यापक हैं जिन्हें नवीन संवर्ग में संविलियन नहीं अपितु नियुक्ति प्रदान किया जाना शेष है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) पात्रता निर्धारण की शर्तें पूर्ण होने एवं संलग्‍न परिशिष्‍ट में उल्लेखित कारणों का निराकरण होने के उपरांत नवीन संवर्ग में नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्‍ट - "इक्कीस"

प्राचार्य पद पर कार्य कर रहे शिक्षकों को भत्ते का भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

72. ( क्र. 3521 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्‍दवाड़ा जिले में ऐसे कितने उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, जो हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्कूलों में प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं? (ख) यदि उच्च माध्यमिक शिक्षक द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ प्रभारी प्राचार्य के पद पर भी कार्य का निर्वहन किया जा रहा है तो क्या अतिरिक्त कार्य के बदले उन्हें अतिरिक्त राशि या भत्ते देने का कोई प्रावधान है या नहीं?             (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार यदि प्रावधान है तो ऐसे कितने उच्च माध्यमिक शिक्षकों को कितनी अतिरिक्त राशि या भत्ता प्राप्‍त हो रहा है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जिला छिन्दवाड़ा अन्तर्गत 52 उच्च माध्यमिक शिक्षक हाई स्कूल एवं उ.मा.वि. में प्रभारी प्राचार्य का कार्य कर रहे है। (ख) जी नहीं। प्रभारी प्राचार्य के संदर्भ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) उत्तर के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रजक/धोबी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मलित किया जाना

[अनुसूचित जाति कल्याण]

73. ( क्र. 3526 ) श्री राकेश गिरि : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रजक/धोबी जाति को मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मलित किया गया है? यदि हाँ, तो ऐसे जिलों का नाम बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या रजक/धोबी जाति को पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति में सम्मलित करने के लिये विभाग की ओर से दिनांक 24.07.2018 को केन्द्र शासन को पत्र लिखा गया है? यदि हाँ, तो प्रत्युत्तर से अवगत करायें।                 (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार क्या सदन में इस आशय के प्रस्ताव की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो इस आशय का प्रस्ताव कब तक लाया जायेगा? (घ) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार कब तक रजक/धोबी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जायेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। भोपाल, सीहोर एवं रायसेन।            (ख) भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 12016/25/2001-एससीडी (आर.एल.सैल) - एम.पी. पीटी, दिनांक 21.6.2019 द्वारा प्रस्‍ताव अमान्‍य किया गया है। पत्र की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्‍ट - "बाईस"

कम्प्यूटर ऑपरेटरों को सी.पी.सी.टी. की परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने की अनिवार्यता

[वन]

74. ( क्र. 3533 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र.रा.व.वि.नि.लि. में पदस्थ कम्प्यूटर ऑपरेटरों को सी.पी.सी.टी. की परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य किया गया है? (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हाँ तो क्या 10 से 15 वर्षों से कार्यरत कम्प्यूटर कार्य में पूर्ण दक्ष एवं हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण वन विकास निगम के कम्प्यूटर ऑपरेटरों को भी सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या उक्त कम्प्यूटर ऑपरेटरों को वेतन में वृद्धि भी तब की जायेगी जब वे सी.पी.सी.टी. परीक्षा उर्त्तीर्ण कर लेंगे? (ग) क्या शासन अनुभव प्राप्‍त 10 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ कम्प्यूटर ऑपरेटरों को उक्त सी.पी.सी.टी. परीक्षा उर्त्तीर्ण की बाध्यता से मुक्त रखे जाने के संबंध में निर्देश देगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) मध्यप्रदेश राज्‍य वन विकास निगम में लेवल-1 एवं लेवल-2 में कम्‍प्‍यूटर पर कार्य हेतु व्‍यक्तियों को पारिश्रमिक पर रखा गया है। लेवल-2 के पारिश्रमिक हेतु सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्‍तीर्ण करना अनिवार्य है। (ख) लेवल-1 से लेवल-2 के पारिश्रमिक हेतु प्रत्‍येक कम्‍प्यूटर कार्यकर्ता को सी.पी.सी.टी. की परीक्षा उत्‍तीर्ण करना अनिवार्य है क्‍योंकि लेवल-2 में सामान्‍य कार्य के साथ-साथ अन्‍य कम्‍प्‍यूटर आधारित तकनीकी कार्य करने होते हैं। जी हाँ। (ग) जी नहीं। कारण उत्‍तरांश '''' अनुसार है।

योजनावार आवंटन एवं व्‍यय की जानकारी

[वन]

75. ( क्र. 3536 ) श्री बाबू जण्‍डेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला श्योपुर सामान्य वनमण्डल में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (जनवरी 21 तक) तक विभिन्न योजनाओं मदों में कितना-कितना आवंटन प्राप्‍त हुआ तथा प्राप्‍त आवंटन में से कितना-कितना व्यय योजनावार किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) में दर्शाये गये आवंटन से कौन-कौन से कार्य कराये गये? कराये गये कार्यों का विस्तृत ब्यौरा, कार्यस्थल, लागत सहित बतावें। (ग) उक्त कराये गये कार्यों का मूल्यांकन/सत्यापन/पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र/अंतिम निरीक्षण कब-कब, किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया? (घ) क्या प्रश्‍नांश (ख) अनुसार प्रश्‍नकर्ता को कराये गये निमार्ण कार्यों तथा कराये गये अन्य समस्त विभिन्न कार्यों का स्थल निरीक्षण/अवलोकन/ भौतिक सत्यापन कराया जा सकता है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 पर है। (ग) कराये गये कार्यों का सत्‍यापन/मूल्‍यांकन समय-समय पर कार्य उपरांत संबंधित परिक्षेत्राधिकारी द्वारा किया जाता है जिसके पश्‍चात सत्‍यापन/अंतिम निरीक्षण संबंधित उप वनमंडलाधिकारी के द्वारा किया जाता है। (घ) विभागीय कार्यों का स्‍थल निरीक्षण/सत्‍यापन माननीय विधायक द्वारा कराये जाने के कोई निर्देश नहीं है। तथापि माननीय विधायक को सूची उपलब्‍ध कराई गई है और वे कार्यों के अवलोकन हेतु स्‍वतंत्र हैं।

प्राप्‍त आवंटन एवं व्‍यय की जानकारी

[वन]

76. ( क्र. 3537 ) श्री बाबू जण्‍डेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला श्योपुर कूनो वनमण्डल में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (जनवरी 21 तक) तक विभिन्न योजनाओं मदों में कितना-कितना आवंटन प्राप्‍त हुआ तथा प्राप्‍त आवंटन में से कितना-कितना व्यय योजनावार किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) में दर्शाये गये आवंटन से कौन-कौन से कार्य कराये गये? कराये गये कार्यों का ब्यौरा, कार्यस्थल, लागत सहित बतावें। (ग) उक्त कराये गये कार्यों का मूल्यांकन/सत्यापन/पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र/अंतिम निरीक्षण कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया? (घ) क्या प्रश्‍नांश (ख) अनुसार प्रश्‍नकर्ता को कराये गये निमार्ण कार्यों तथा कराये गये अन्य समस्त विभिन्न कार्यों का स्थल निरीक्षण/अवलोकन/भौतिक सत्यापन कराया जा सकता है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) विभागीय कार्यों का स्‍थल निरीक्षण/सत्‍यापन माननीय विधायक द्वारा कराये जाने के कोई निर्देश नहीं है। तथापि माननीय विधायक को सूची उपलब्‍ध कराई गई है और वे कार्यों के अवलोकन हेतु स्‍वतंत्र हैं।

फसल नुकसानी की क्षतिपूर्ति

[वन]

77. ( क्र. 3569 ) श्री मनोज चावला : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या घोड़ा रोज (नीलगाय) द्वारा किसानों के खेतों में होने वाले नुकसान के कारण मुआवजा प्रदान करने के संबंध में शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो जानकारी से अवगत कराएं। (ख) क्या घोड़ा रोज़ (नीलगाय) द्वारा होने वाले नुकसान से बचने के लिए कोई स्थाई समाधान विभाग या शासन के पास हैं? बताएं। मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में अनुमानित कितनी नीलगाय का होना पाया गया है? (ग) वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत घोड़ा रोज (नीलगाय) को किस वर्ग में रखा गया है? क्या वन विभाग की अनुसूची में घोड़ा रोज (नीलगाय) को हटाने के संबंध में कोई प्रावधान है या कोई प्रस्ताव शासन और विभाग द्वारा पारित किया गया है? (ड.) क्या शासन द्वारा नीलगाय (घोड़ा रोज़) द्वारा होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु कोई प्रयास या कमेटी का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध कराएं।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) राज्‍य शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ 22/285/99/10-2, दिनांक 21 सितम्‍बर 2000 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं सिद्धांतों के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व को फसल नुकसान करने वाली नीलगाय को खेत में मारने की अनुमति देने का प्रावधान है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। (ग) वन्‍यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नीलगाय को अनुसूची-III में रखा गया है। जी नहीं। (ड.) शासन द्वारा फसल नुकसानी पर क्षतिपूर्ति प्रावधानित कर प्रदाय की जा रही है तथा फसल नुकसान करने वाली नीलगाय को मारने का प्रावधान किया गया है।

स्कूल भवनों का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

78. ( क्र. 3584 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में विभाग के कहाँ-कहाँ पर स्कूल हैं? सूची उपलब्ध कराएं।     (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस योजना के तहत कितने स्कूल भवनों के निर्माण कार्य किए गए हैं? क्‍या उक्त निर्माणवार कार्य हेतु टेंडर निकाले गए थे?     (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार क्‍या उक्त टेंडर पात्र संस्था या व्यक्ति को दिए गए थे? क्या स्कूल संचालक द्वारा निर्माण कार्य शासन के नियमों निर्देशों के तहत गुणवत्ता के तहत किया गया था? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। क्या शासन दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जिला छतरपुर में सर्व शिक्षा अभियान से 65 प्राथमिक शाला एवं 18 माध्यमिक शाला भवन निर्माण एवं 03 शिक्षक आवास गृह भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निर्माण कार्य हेतु टेंडर नहीं निकाले जाते है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण कार्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा किए जाते हैं। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में टेंडर निकाले गए थे। (ग) उत्तरांश '''' के प्रकाश में जी हाँ। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के लिए स्कूल संचालक द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया जाता अपितु निर्माण एजेंसी नगर पंचायत/नगर पालिका/ग्राम पंचायत/शाला प्रबंधन समिति से निर्माण कराये गये हैं, जो कि गुणवत्तापूर्ण है। (घ) उत्तरांश '''' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्‍वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति

[चिकित्सा शिक्षा]

79. ( क्र. 3592 ) श्री विनय सक्सेना : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्‍वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हेतु निर्धारित अहर्ताएं क्या है? (ख) वर्तमान में उक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति की क्या योग्यताएं हैं? क्या वह परीक्षा नियंत्रक हेतु आवश्यक योग्यता व अनुभव रखते हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि नहीं, तो अयोग्‍य व्यक्ति को शासन द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण पद पर क्यों तैनात किया गया है? (घ) क्या शासन अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति रद्द कर नियमानुसार योग्य व्यक्ति को परीक्षा नियंत्रक पद पर नियुक्त करेगा? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार। जी हाँ। (ग) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्‍ट - "तेईस"

प्रतिनियुक्ति की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

80. ( क्र. 3593 ) श्री विनय सक्सेना : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री विभाग के अंतर्गत एम.बी.बी.एस. एवं एम.डी. पाठ्यक्रम संचालित हैं? यदि हाँ, तो उक्त पाठ्यक्रम हेतु कितनी सीट स्वीकृत/आवंटित है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु नेशनल मेडिकल कमिशन के नियमों के अनुसार कितने प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता होती है? पृथक-पृथक पदवार संख्या बताएं। (ग) वर्तमान में बायोकेमिस्ट्री विभाग में नेशनल मेडिकल कमिशन (एम.सी.आई.) के नियमानुसार प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने पदों पर नियुक्तियां हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? (घ) क्या बायोकेमिस्ट्री विभाग में शिक्षकों की संख्या 2021-22 की सीट संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अपेक्षा से कम है? यदि हाँ, तो, कमी के बाबजूद वर्तमान में कार्यरत शिक्षक को प्रतिनियुक्ति पर म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्‍वविद्यालय क्यों भेजा गया?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। एम.बी.बी.एस. पाठ्क्रम हेतु 180 सीट (150+30 EWS सहित) एवं एम.डी. बायोकेमेस्‍ट्री पाठ्यक्रम हेतु 03 सीट स्‍वीकृत हैं। (ख) नेशनल मेडिकल कमिशन के नियमों के अनुसार स्‍नातक तथा स्‍नात्‍कोत्‍तर पाठ्यक्रम में बायोकेमिस्‍ट्री पाठ्यक्रम संचालन हेतु आवश्‍यक संकाय पुस्‍तकालय में रखे परशिष्‍ट के प्रपत्र-एक एवं दो पर संधारित है। (ग) बायोकेमेस्‍ट्री विभाग में भरे एवं रिक्‍त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परशिष्‍ट के प्रपत्रतीन पर संधारित है। (घ) जी हाँ। MPAVV की आवश्‍यकता अनुसार प्रतिनियुक्ति की गई है। 01 सह प्राध्‍यापक को म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्‍वविद्यालय, जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। रिक्‍त पद की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है जो कि नेताजी सुभाषचन्‍द्र बोस मेडिकल कॉलेज द्वारा अनवरत् की जा रही है।

मनोरंजन क्षेत्र विकसित करने हेतु वन विभाग की योजना

[वन]

81. ( क्र. 3594 ) श्री सुनील उईके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नियम 2015 में वन क्षेत्रों में मनोरंजन क्षेत्र स्थानीय लोगों को आय के साधन विकसित करने एवं पर्यटन को आकर्षित करने हेतु बनाये गये है? (ख) झिंगरियाफॉल, तामिया रेन्ज, जुन्नारदेव विशाला धार्मिक पर्यटन स्थल, अनहोनी गर्म कुण्ड, भूरा भगत, चाखला डेम, देलाखारी रेन्ज, काराबोह पुआमा, शंकर वन बिछुआ से लगे हुये वन क्षेत्र को मनोरंजन क्षेत्र के तहत विकसित करने हेतु क्या वन विभाग की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक इसे मनोरंजन क्षेत्र घोषित किया जायेगा?              (ग) छिन्दवाड़ा जिलें में जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं पंचायत स्तर के कितनी जैव-विविधता प्रबंधन समिति बनी है? (घ) क्या इनमें तकनीकी सहयोग का समूह का गठन किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक किया जायेगा?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) छिन्दवाड़ा वन वृत्त अंतर्गत पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल के तहत झिंगरियाफॉल, तामिया रेन्ज, जुन्नारदेव विशाला धार्मिक पर्यटन स्थल, अनहोनी गर्म कुण्ड, भूरा भगत, चाखला डेम, देलाखारी रेन्ज, काराबोह, पुआमा, शंकर वन बिछुआ से लगे हुये वन क्षेत्र को मनोरंजन क्षेत्र के तहत विकसित करने हेतु वनमण्डल द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गयी है। (ग) छिन्दवाड़ा जिले में जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 796 जैव विवधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। (घ) जी हाँ। छिन्दवाड़ा जिले में जिला स्तरीय तकनीकी समर्थन समूह का गठन किया गया है।

बंद पेंशन योजना को लागू किया जाना

[जनजातीय कार्य]

82. ( क्र. 3595 ) श्री सुनील उईके : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 1998 से 2005 तक नियुक्त शिक्षा कर्मियों एवं संविदा पद पर नियुक्ति शिक्षकों को अन्यक विभागों के समान प्रथम नियुक्ति दिनांक, जो सेवा पुस्तिका में दर्ज है, वरीयता निर्धारण कर पुरानी पेंशन दी जावेगी? (ख) प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ''गुरूजी'' की तरह संविदा शिक्षक नियुक्त‍ करने पर विचार करेंगे? (ग) समस्त शिक्षा/जनजा‍तीय कार्य विभाग में नियुक्त संविदा शिक्षा कर्मियों को भर्ती दिनांक से वरीयता प्रदान कर शिक्षकों में व्‍याप्‍त असंतोष को दूर किया जाएगा? (घ) जब सांसदों एवं विधायकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है तो 40 वर्ष की लंबी सेवा करने के बाद भी कर्मचारियों-अधिकारियों को उक्त बंद पेंशन को राज्य शासन कर्मचारियों के हित में 2005 से बंद की गई पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) संविदा शिक्षा कर्मियों के संबंध में ऐसा कोई प्रस्‍ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। (घ) पेंशन संबंधी प्रकरणों का निराकरण सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनतर्गत किया जाता है। तत्‍संबंध में कोई निर्देश प्राप्‍त नहीं है।

वन विभाग की भूमि की जानकारी

[वन]

83. ( क्र. 3599 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) विदिशा वनमण्डल अंतर्गत कितने हेक्टेयर वन भूमि है? परिक्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करायें। वर्ष 2017-18 से वर्तमान तक किस-किस स्‍थल पर कितने पौधों का रोपण किया गया तथा उसमें से वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं? स्‍थलवार जानकारी दें। (ख) विदिशा वनमंडल में कितनी वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है? परिक्षेत्रवार एवं बीटवार जानकारी दें। क्‍या ग्राम चौड़ाखेड़ी एवं ग्राम सांझर अमीरगढ़ में वनभूमि पर सामु‍दायिक भवनों का निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो बतलावें। क्‍या उक्‍त भवनों को बनाने हेतु विभाग से अनुमति ली गई थी? यदि नहीं, तो विभाग ने क्‍या कार्यवाही की? (ग) 1 अप्रैल 2017 से प्रश्‍नांकित अवधि तक उप वनमंडल सिरोंज के अन्‍तर्गत वनों के सुधार एवं विकास हेतु क्‍या-क्‍या कार्य किये गये तथा उन पर कितना व्‍यय हुआ? परिक्षेत्रवार, बीटवार तथा योजनावार जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में सेमरखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना तहसील लटेरी, सेमलखेड़ी तीर्थ क्षेत्र सिंचाई परियोजना तहसील सिरोंज, बरखेड़ा हरगन सिंचाई परियोजना सिरोंज, टेम मध्यम सिंचाई परियोजना लटेरी एवं मुख्यमंत्री सरोवर खामखेड़ा सिरोंज में विभाग की कितनी भूमि डूब प्रभावित होगी? राजस्व विभाग द्वारा उक्त वन भूमि के बदले राजस्व की कितनी भूमि विभाग को कब दी गई है? सिंचाई योजनावार जानकारी देवें एवं वर्तमान में विभाग को दी गई राजस्व भूमि की क्या स्थिति है? विभाग द्वारा राजस्व भूमि क्या अधिग्रहण कर ली गई है? यदि नहीं, तो अब-तक अधिग्रहण क्यों नहीं की गई है तथा कब तक अधिग्रहण कर ली जावेगी?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। ग्राम चौड़ाखेड़ी एवं ग्राम सांझर अमीरगढ़ में वन भूमि पर सामुदायिक भवनों का निर्माण नहीं किया गया है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।            (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। वृक्षारोपण हेतु उपयुक्‍त भूमि उपलब्‍ध कराने पर अधिग्रहण में लेने की कार्यवाही की जाएगी।

समय सीमा में शिकायतों का निराकरण

[स्कूल शिक्षा]

84. ( क्र. 3602 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2018 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग अंतर्गत शैक्षणिक संस्‍था डेली कॉलेज इन्‍दौर के विरूद्ध क्‍या-क्‍या शिकायतें किस-किस स्‍तर पर कब-कब प्राप्‍त हुई तथा उक्‍त शिकायतों में क्‍या-क्‍या कार्यवाही कब-कब किन-किन के द्वारा की गई? शिकायतवार अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त वर्णित शिकायतों के निराकरण हेतु शासन द्वारा तय समय-सीमा व्‍यतीत हो जाने के उपरांत भी शिकायतों की स्थिति जस की तस है? यदि हाँ, तो निर्धारित समयावधि में शिकायतों का निराकरण नहीं करने के लिये कौन जिम्‍मेदार हैं? क्‍या शासन उत्‍तरदायियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या एवं कब तक तथा उक्‍त लंबित शिकायतों का निराकरण कब तक करा दिया जावेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

भवनविहीन शालाओं का भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

85. ( क्र. 3603 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 2874 दिनांक 19 जुलाई 2019 के उत्‍तर में संलग्न परिशिष्‍ट में वर्णित स्वभवन विहीन शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण हेतु प्रश्‍न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्‍या? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या उक्‍त वर्णित शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में छात्र संख्‍या के मान से स्‍थान अभाव होने से अध्‍ययन कार्य एवं शासकीय कार्य निरंतर प्रभावित हो रहा है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षण कार्य हेतु उक्‍त भवनविहीन शालाओं के भवन निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) नवीन भवन निर्माण बजट की उपलब्धता एवं सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों का अध्यापन कार्य माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला के भवनों में कराया जाता है। अतः अध्यापन एवं शासकीय कार्य अधिक प्रभावित नहीं हो रहा है। नवीन भवन निर्माण बजट की उपलब्धता एवं सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्राचार्य के पद का प्रभार व्याख्याता को सौंपा जाना

[जनजातीय कार्य]

86. ( क्र. 3608 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद द्वितीय श्रेणी राजपत्रित घोषित है? यदि हाँ तो क्या किसी विद्यालय में प्राचार्य का पद रिक्त होने पर उसी संस्था के उच्च माध्यमिक शिक्षक कार्यरत होने पर क्या अन्य संस्था के प्राचार्य या व्याख्याता को प्रभार सौंपा जाता है? (ख) मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 नियम 14 की अनुसूची 4 में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग को प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति का क्या नियम है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के समान नियम को ध्यान में रखकर विभाग नियम 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक की हाई स्कूल प्राचार्य पद पर पदोन्नति का प्रावधान किया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या विभाग इनकी पदोन्नति का नियम बनायेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों? (घ) क्‍या विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक की वरिष्ठता सूची जारी की गई है? नहीं तो सूची कब जारी की जावेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। संस्‍था के सुचारू रूप से संचालन की दृष्टि से स्‍थानीय व्‍यवस्‍था के तहत अनुभवी एवं वरिष्‍ठ को प्रभार सौंपा जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। विभागीय भर्ती नियम 1970 संशोधित नियम 1992 में व्‍याख्‍याता से प्राचार्य हाई स्‍कल के पद पर पदोन्‍नति का प्रावधान होने एवं व्‍याख्‍याता के साथ उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षक प्रतिस्‍थापित करने की प्रक्रिया चलन में होने के कारण। शेषांश का विवरण अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्यवाही प्रचलन में है, निश्चित              समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

रिक्त पद के विरुद्ध सीधी भर्ती का रोस्टर

[चिकित्सा शिक्षा]

87. ( क्र. 3610 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वि.स. प्रश्‍न क्र. 573 (क) (ख) (ग) उत्तर दिनांक 30/12/2020 में उल्लिखित जांच प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) की जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई हो तो उसकी प्रति उपलब्ध कराएं। यदि जांच प्रक्रिया नहीं पूरी की गई है तो विधिसम्मत कारण बताएं। (ग) क्या विभाग अ.ज.जा. वर्ग के प्रभावित उम्मीदवार मानसिक और आर्थिक रुप से लगातार प्रताड़ित करते रहना चाहता है? यदि नहीं, तो कब तक अ.ज.जा प्रभावित उम्मीदवार की प्रताड़ना को रोका जाएगा एवं क्षतिपूर्ति की जाएगी? समय-सीमा सहित बताएं। (घ) अ.ज.जा. वर्ग के प्रभावित उम्मीदवार को हो रही आर्थिक और मानसिक क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए किसके द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक क्षतिपूर्ति की कार्यवाही कर ली जाएगी? (ङ) राष्‍ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पत्र क्र. File No DMS/09/2018/STGMP/SEOTH/RO-BH दिनांक 04/12/2020 के संदर्भ में गठित जांच समिति‍ द्वारा दी गई रिपोर्ट की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर आवश्‍यक कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) उत्‍तरांश '' अनुसार। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश '' के सन्‍दर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                          (ड.) प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित पत्र दिनांक 04.12.2020 पर कार्यवाही करने हेतु संभागायुक्‍त भोपाल को प्रेषित किया गया पत्र संलग्‍न परिशिष्‍ट पर है।

परिशिष्‍ट - "चौबीस"

अनुसूचित जनजाति वर्ग में प्रचलित कानून

[जनजातीय कार्य]

88. ( क्र. 3613 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग में किस-किस जाति/समुदाय को किस-किस दिनांक को किन मापदंडों/नियमों के तहत अधिसूचित किया गया? किस-किस जाति/समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग से बाहर किया गया? (ख) संविधान, प्रचलित कानूनों में आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों की क्या-क्या परिभाषा एवं व्याख्या की गई है? वनवासी शब्द का संविधान के किस अनुच्छेद अथवा प्रचलित कानून में उल्लेख किया गया है? तत्संबंधी ब्यौरा दें।                 (ग) अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल होने के लिए किस दिनांक को किस-किस जाति/समुदाय ने आवेदन दिया? उक्त आवेदन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्‍न दिनांक तक अनुसूचित जनजाति वर्ग में किस-किस जाति/समुदाय को अधिसूचित करने अथवा निष्कासित करने का मामला लंबित है? मामले लंबित होने का कारण बताएं। (ङ) अनुसूचित जनजाति को किस धर्म के कॉलम में रखने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद या प्रचलित कानून के तहत है? (च) क्या अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति द्वारा किसी धर्म में धर्मांतरण करने पर वह अनुसूचित जनजाति वर्ग से अपात्र होगा? यदि हाँ, तो संविधान के किस अनुच्छेद अथवा प्रचलित कानून के तहत? प्रति सहित ब्यौरा दें। (छ) धर्मांतरण से संबंधित कानून क्या अनुसूचित जनजाति पर भी लागू होंगे? यदि हाँ, तो संविधान के किस अनुच्छेद अथवा प्रचलित कानून के तहत?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश 1950 अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां सूची पुनरीक्षण आदेश 1956 अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 1976 एवं अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया है अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधी भारत सरकार के मापदण्‍ड की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                    (ख) संविधान के अनुच्‍छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों का उल्‍लेख है। (ग) अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल होने के लिये विभिन्‍न माध्‍यमों से मांझी, कीर, मीना, पारधी बहेलिया खैरूआ जाति/समुदाय द्वारा आवेदन किया है। मांझी जाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित करने हेतु समिति की अनुशंसा दिनांक 29/08/2018 को भारत सरकार को भेजी गई है।  कीर, मीना, पारधी के संबंध में 24/09/2018 को भारत सरकार को लिखा गया है। बहेलिया, जाति के संबंध में प्रतिवेदन दिनांक 21/12/2020 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। खैरूआ जाति के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है। (घ) अनुसूचित जनजाति वर्ग में जाति समुदाय को अधिसूचित करने अथवा निष्‍कासित करने का क्षेत्राधिकार भारत सरकार के अधीन है। (ड) से (छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्‍ट - "पच्चीस"

व्यापम द्वारा चयनित शिक्षकों की नियुक्ति

 [स्कूल शिक्षा]

89. ( क्र. 3614 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्यापम द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित वर्ग-12 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्‍तीर्ण हो चुके तथा जिनका चयन शिक्षक पद हेतु हो चुका है, उनकी वर्गवार संख्या कितनी है? क्या उन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक चयनित शिक्षकों की नियुक्ति रिक्त पदों पर कर दी जाएगी? (ख) उज्जैन जिले में कितने सहायक शिक्षक/अध्यापक/ व्याख्याता/ शिक्षक वर्ग के पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत है एंवं कितने कब से रिक्त हैं? रिक्त का क्या कारण है? पृथक-पृथक क्षेत्रवार सम्पूर्ण विवरण दें। (ग) क्या शिक्षा विभाग में 30, 35 वर्षों से एक ही पद पर पदस्थ सहायक शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन करने के लिए पूर्व सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? यदि हाँ, तो समिति की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान सरकार ने पदनाम परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण कर ली है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) व्यापम द्वारा नहीं अपितु पी.ई.बी. द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की परीक्षायें फरवरी/मार्च 2019 में आयोजित हुई थी, प्रावधिक चयन/प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की संख्यात्मक जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। जी नहीं। कोरोना महामारी के कारण प्रक्रिया स्थगित है, नियुक्ति की कार्रवाई यथाशीघ्र की जायेगी। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है(ग) जी नहीं शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्‍ट - "छब्बीस"

सी.एम. राईजिंग स्कूल खोले जाने के मापदण्ड

[स्कूल शिक्षा]

90. ( क्र. 3615 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. राईजिंग स्कूल खोलने के क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं? कितने विकासखण्ड में खोलने के प्रस्ताव है? विवरण दें। (ख) क्या जिस ब्‍लॉक में या गांव में सी.एम. राईजिंग स्कूल खोला जाएगा वहां तथा 15 किमी की दूरी पर संचालित हो रहे शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक स्कूल बंद कर दिए जाएंगे? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? सम्पूर्ण विवरण दें। (ग) क्या शिक्षा विभाग द्वारा इन राईजिंग स्कूलों को एकेडेमिक टारगेट को पूरा करने के लिए खोले जा रहे हैं? यदि हाँ, तो पूर्व संचालित जो शासकीय प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय के पदस्थ शिक्षक, अध्यापकों का तथा शासकीय स्कूल भवनों का क्या होगा? (घ) खाचरौद विकासखण्ड अन्तर्गत सी.एम. राईजिंग स्कूल किस स्थान पर खोला जा रहा है? नाम सहित विवरण दें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) सी.एम. राईज सर्व सुविधा सम्‍पन्‍न स्‍कूल खोलने की योजना की स्‍वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

निजी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश में किये गये घोटाले की जांच

[चिकित्सा शिक्षा]

91. ( क्र. 3624 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निजी चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को वर्ष 2015 से 2020 तक एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्रदान की गई है? उनके नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, पता, प्रथम वर्ष में प्रवेश का वर्ष सहित सूची देवें। (ख) क्या वर्ष 2011 तथा 2012 पी.एम.टी. से घोटाले से निजी चिकित्सा महाविद्यालय में विद्यार्थियों को जिनके खिलाफ सी.बी.आई ने प्रकरण दर्ज किया है, उनको डिग्री प्रदान कर दी गई है? यदि हाँ तो उनका नाम तथा डिग्री का वर्ष बतावें। क्या उनकी डिग्री वापस ली जावेगी? (ग) निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित वर्ष 2007 से 2014 में जिन विद्यार्थी का प्रवेश घोटाले के आरोपी में नाम होने से निरस्त किया, उनकी सूची देवें। उनमें से   किस-किस ने उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्‍त किया? उनके नाम, प्रकरण क्रमांक तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (घ) प्रदेश के निजी चिकित्सालय की वर्ष 2014 से 2020 तक की यूजी कोर्स की वर्षानुसार फीस बतावें, तथा ये महाविद्यालय किस-किस ट्रस्ट/संस्था के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं? उनके ट्रस्टी, सदस्य का नाम पिता का नाम, पता सहित सूची देवें।            (ड.) निजी चिकित्सा महाविद्यालय के जिन मालिकों पर प्रवेश में घोटाले के दो या ज्यादा प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, उन महाविद्यालयों का नाम बतावें तथा अक्षम, अयोग्य का चयन कर उन्होंने जो गम्भीर अपराध किया है, उन पर क्या-क्या कार्यवाही किया जाना विभिन्न एक्ट में उल्लेखित है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) यह जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) यह जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती।

शासकीय विद्यालयों में शाला त्यागी बालक तथा बालिकाओं की संख्या

[स्कूल शिक्षा]

92. ( क्र. 3625 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क ) जिला रतलाम अन्‍तर्गत वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक शाला त्यागी बालक तथा बालिकाओं की संख्या बतावें। (ख) जिला रतलाम अन्‍तर्गत वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक का नामांकन बतायें। (ग) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक शासकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक कक्षावार नामांकन बतायें तथा प्रतिवर्ष होनी वाली वृद्धि अथवा कमी का प्रतिशत बतावें। (घ) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक शासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक शाला त्यागी बालक एवं बालिकाओं की संख्या तहसीलवार बतावें तथा तहसील अनुसार विद्यालयों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात भी बतावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 पर है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 पर है।

बालिका छात्रावासों के भवन निर्माण की स्‍वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

93. ( क्र. 3626 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम सुजापुर तहसील पिपलोदा जिला रतलाम स्थित बालिका छात्रावास विगत कई वर्षों से स्कूल के पुराने भवन में संचालित हो रहा हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या पुराना स्कूल भवन जिसमें छात्रावास संचालित किया जा रहा है, वह अब जीर्ण-शीर्ण होकर जर्जर सा होता जा रहा है। (ग) विगत कई वर्षों से की जा रही नवीन छात्रावास भवन बनाए जाने की मांग, स्वीकृति व बजट कब प्राप्‍त होकर भवन निर्माण होगा? (घ) जानकारी दें कि रतलाम जिले में किन-किन विकासखण्‍डों में बालिका छात्रावास कितनी-कितनी संख्या के होकर संचालित किये जा रहे हैं? प्रभारी व पदस्थ कर्मचारियों सहित बताएं तथा वर्ष 2016-17 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार किन-किन कार्यों हेतु कितना-कितना बजट स्वीकृत होकर उससे कितने कार्य पूर्ण हुए? कितने अपूर्ण रहे? कितने लंबित रहे?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) प्रदेश में भवन विहीन बालिका छात्रावासों के लिये राज्य मद अंतर्गत अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (5658) योजना की कार्यवाही प्रचलन में है। जिसमें रतलाम जिले के विकासखण्ड पिपलोदा का बालिका छात्रावास सुजापुर का नाम शामिल है। सक्षम समिति से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता पर उक्त छात्रावास भवन का निर्माण कार्य निर्भर है। (घ) रतलाम जिले में संचालित छात्रावासों एवं कर्मचारियों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक स्वीकृत निर्माण कार्य, बजट एवं कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

परिशिष्‍ट - "सत्ताईस"

दिव्यांगो के कल्याण हेतु योजनाएं

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

94. ( क्र. 3627 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि   (क) क्या रतलाम जिले में मूक बधिर व दिव्यांगों के कल्याण हेतु अनेक कार्य किये जा रहे हैं?             (ख) यदि हाँ, तो बताएं कि शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2014-15 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक कितना-कितना बजट स्वीकृत होकर उसके माध्यम से           किन-किन कार्यों पर कितना-कितना व्यय हुआ? कार्यों की पूर्णता, अपूर्णता के साथ ही वर्षवार सक्षम अधिकारी के भौतिक सत्यापन सहित बताएं l (ग) दिव्यांगों हेतु जिले में उनकी सहायता व कल्याणनार्थ किन-किन स्थानों पर किस-किस प्रकार के केंद्र होकर विभाग अथवा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से यदि संचालित किये जा रहे हैं तो केन्द्रवार, विकासखंडवार जानकारी देंl            (घ) बताएं कि उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में किन-किन स्थानों पर स्वास्थ्य परिक्षण शिविर लगाये गए? वर्षवार कितने दिव्यांग किस-किस प्रकार के चिन्हित हुए? उन्हें क्या-क्या उपकरण, सहायता, मार्ग दर्शन दिया गया तथा जिले में विकासखंडवार किस-किस प्रकार के दिव्यांग कुल कितने हैं?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। कार्यों की पूर्णता, अपूर्णता का समय-समय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा सत्‍यापन किया जाता है। (ग) दिव्‍यांगों हेतु जिले में उनकी सहायता व कल्‍याणनार्थ जनचेतना परिषद् द्वारा संचालित बधिर एवं मंदबुद्धि माध्‍यमिक विद्यालय रतलाम शहर में, लायन्‍स क्‍लब द्वारा संचालित लायन्‍स ज्ञानदिप दृष्टिहीन विद्यालय रतलाम शहर में, जिला विकलांग पुनर्वास केन्‍द्र विकासखण्‍ड आलोट में संचालित किये जा रहे हैं। (घ) वर्ष 2014-15 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक रतलाम जिले के विभिन्‍न स्‍थानों पर स्‍वास्‍थ्‍य परीक्षण शिविर लगाये गये, वर्षवार चिन्हित दिव्‍यांगों को प्रदाय उपकरण, सहायता की जानकारी तथा जिले में विकास खण्‍डवार अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं मानसिक रूप से अविकसित बहुविकलांग दिव्‍यांगजनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार।

बण्डा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वन विभाग द्वारा किये गये कार्य

[वन]

95. ( क्र. 3643 ) श्री तरबर सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 एवं 2020 में वन विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र बण्डा में शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्या क्या कार्य किये गये? (ख) योजना का नाम सहित स्वीकृत राशि व्यय राषि का विवरण देवें? प्रश्‍नांश (क) किये गये कार्यों की वर्तमान में क्या स्थिति है? योजनावार विवरण देवें।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है

जिला कार्यालय एवं  पद स्वीकृति की जानकारी

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

96. ( क्र. 3647 ) श्री अनिल जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या निवाड़ी जिले में जिला कार्यालय तथा आवश्यक पदों की स्वीकृति हेतु कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन स्तर से कब-कब तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? पत्र क्रमांक, दिनांक तथा की गई कार्यवाही सहित अद्यतन स्थिति बतायी जाये। (ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो कारण सहित बतावें कि जिला कार्यालय एवं पदों की स्वीकृति हेतु वांछित कार्यवाही कब तक की जायेगी एवं निवाड़ी जिले में जिला कार्यालय तथा आवश्यक पदों की स्वीकृति कब तक की जा सकेगी?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-18/2018/26-1, दिनांक 04.10.2019 द्वारा जिला निवाड़ी में आवश्‍यक पद स्‍वीकृत किये गये हैं। (ख) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

खरगोन विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों के भवन की स्थिति

[स्कूल शिक्षा]

97. ( क्र. 3651 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने विद्यालय हैं जो कि भवन विहीन हैं? क्या भवन विहीन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें और नहीं तो क्यों। (ख) क्या खरगोन विधानसभा क्षेत्र में विद्यालयों भवन निर्माण अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए किसी भी माध्यम से निर्माण की मांग करी गई है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) खरगोन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में 11 विद्यालय भवन विहीन हैं, जिसमें से 03 शाला भवन निर्माण कार्य पूर्ण, 02 में शाला भवन एवं 04 में अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत किये जाकर कार्य प्रारंभ है। शेष 02 शालाए भवन विहीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार। भवन विहीन की मांग वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया गया है। हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार। नवीन भवन निर्माण बजट की उपलब्धता एवं सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) खरगोन विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों में कुल 33 अतिरिक्त कक्षों की मांग को 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया गया है, जिस पर भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जी हाँ। हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों का प्रस्ताव सहायक आयुक्त द्वारा आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार।

सहायक संचालक शिक्षक की सीधी भर्ती पर रोक

[स्कूल शिक्षा]

98. ( क्र. 3663 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य की सीधी भर्ती के विज्ञापन क्रमांक 08/परीक्षा/2010 दिनांक 12 जुलाई 2010 में न्‍यूनतम अर्हता पी.जी.+बी.एड.+5 वर्ष शैक्षणिक अनुभव चाहा गया था? यदि हाँ, तो सहायक संचालक शिक्षा प्राचार्य से वरिष्‍ठ पद है तो इस पद की शैक्षणिक योग्‍यता कम करके केवल स्‍नातक क्‍यों की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम आर.टी.ई. एवं नई शिक्षा नीति में शिक्षण कार्य से जुड़े अधिकारी, कर्मचारियों को प्रशिक्षित एवं शैक्षणिक कार्य का अनुभव होना अनिवार्य किया गया है। सहायक संचालक शिक्षा की योग्‍यता घटाकर उक्‍त नियमों की अवहेलना की जा रही है? यदि हाँ, तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में क्‍या विभाग सहायक संचालक लोक शिक्षण पद की सीधी भर्ती को निरस्‍त करते हुए पुन: पूर्व की भांति न्‍यूनतम शैक्षणिक अर्हता को लागू कर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत भर्ती करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। सहायक संचालक के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता कम नहीं की गई है। प्राचार्य का पद पदोन्नति का पद होने से पूर्व पद की शैक्षणिक योग्यता यथावत मान्य होती है तथा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होती है। नियम 2016 अनुसार सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। सहायक संचालक का पद प्रशासनिक है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। सहायक संचालक के पद की भर्ती का शिक्षा का अधिकार अधिनियम से कोई संबध नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

व्‍याख्‍याताओं को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

99. ( क्र. 3664 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश शासन में राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी '''', '''' एवं '''' के निर्धारण का मापदंड क्‍या है? व्‍याख्‍याता को राजपत्रित अधिकारी कब घोषित किया गया? आदेश की प्रति देवें। क्‍या उस समय व्‍याख्‍याता को राजपत्रित (स) श्रेणी में रखा गया था? यदि नहीं, तो बाद में ऐसा किस आधार पर किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में राजपत्रित अधिकारी श्रेणी (ब) की न्‍यूनतम शैक्षणिक योग्‍यता क्‍या निर्धारित की गई है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में किन मापदंडों के आधार पर व्‍याख्‍याता स्‍कूल शिक्षा को श्रेणी (ब) के स्‍थान पर (स) में रखा गया है? क्‍या व्‍याख्‍याताओं की न्‍यूनतम शैक्षणिक योग्‍यता स्‍नातकोत्‍तर उपाधि के साथ व्‍यावसायिक योग्यता बी.एड. है एवं वर्ष 1989 में प्रादेशिक स्‍तर पर मिनी पी.एस.सी. के आधार पर व्‍याख्‍याताओं का चयन किया गया था? व्‍याख्‍याता का प्रादेशिक परीक्षा में चयन के मापदंड के आधार पर समयमान वेतनमान अंतर्गत वर्ग (ब) में रखने का संशोधित आदेश कब तक जार किये जायेंगे?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत व्याख्याताओं को म.प्र. आदेश स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना कं/एफ-7/33/83/डी-4/20, दिनांक 17-05-1984 के द्वारा राजपत्रित वर्ग-दो घोषित किया गया है, आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। यद्यपि आदेश में श्रेणी का उल्लेख नहीं है किन्तु म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेश क्र/एफ-11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी 2008 में संलग्न प्रपत्र-1 में मध्यप्रदेश राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने की योजना अन्तर्गत देय उच्चतर वेतनमान के आधार पर '''' '''' एवं '''' श्रेणीवार निर्धारण किया गया है। स्कूल शिक्षा अन्तर्गत राजपत्रित अधिकारी श्रेणी ''' में प्रांरभिक वेतनमान 8000-13500 एवं 6500-10500 का तथा '''' श्रेणी में प्रांरभिक वेतनमान 5500-9000 एवं 5000-8000 का उल्लेख है उक्त वेतनमान के आधार पर स्कूल शिक्षा अन्तर्गत राजपत्रित अधिकारी श्रेणी '''' में प्राचार्य उ.मा.वि. की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, बी.एड. है एवं प्राचार्य हाई स्कूल की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि है। (ग) प्रश्‍नांश (क) के उत्तर के अनुसार जी हाँ। जी नहीं, अपितु व्याख्याताओं का चयन वर्ष 1989 में म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से किया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वक्‍फ भू-खण्‍ड बिल्‍डर को बेचने के संबंध में

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

100. ( क्र. 3670 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या इतवारा भोपाल स्थित वक्‍फ जाफर अली की बेशकीमती वक्‍फ भू-खण्‍ड पर वक्‍फ बोर्ड के पदाधिकारी और कर्मचारी द्वारा षड़यंत्रपूर्वक बिल्‍डर से सांठ-गांठ कर लगभग 7 हजार वर्गफिट पर शापिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स का निर्माण कराया जाकर हेराफेरी की गई? (ख) क्‍या इस प्रकरण की जांच हेतु अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग मंत्रालय द्वारा पुलिस मुख्‍यालय भोपाल से पत्र क्रमांक एफ 5-7/2016/54-2 भोपाल दिनांक 27/06/2019 भेजा गया है? क्‍या इस पत्र में तत्‍कालीन अध्‍यक्ष, उनके पी.ए. और बिल्‍डर के क्रियाकलापों और भूमिका की जांच की जानी थी? (ग) क्‍या महानिदेशक पुलिस मुख्‍यालय को भेजे गये उक्‍त पत्र में एफ.आई.आर. दर्ज कर सी.आई.डी. जांच कराने का लेख था? उक्‍त संबंध में अब तक क्‍या कार्यवाही की गई तथा वक्‍फ बोर्ड द्वारा क्‍या दस्‍तावेज पुलिस मुख्‍यालय को उपलब्‍ध कराये गये।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी हाँ। म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5-7/2016/54-2 दिनांक 12.02.2019 द्वारा वक्‍फ मकान जाफर अली खॉ इतवारा रोड से संबंधित प्रकरण के संदर्भ में पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्‍यूरो को पत्र क्रमांक 1098 दिनांक 25.02.2019 तथा म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5-7/2016/54-2 दिनांक 09.07.2019 द्वारा वक्‍फ मकान जाफर अली खॉ इतवारा रोड से संबंधित प्रकरण के संदर्भ में वक्‍फ बोर्ड द्वारा दस्‍तावेज अपने पत्र क्रमांक 4653 दिनांक 26.07.2019 को महानिदेशक लोकायुक्‍त कार्यालय को उपलब्‍ध कराये गये हैं। अत: दस्‍तावेज पुलिस मुख्‍यालय को नहीं भेजे गये।

कब्रिस्‍तानों को अतिक्रमण मुक्‍त किया जाना

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

101. ( क्र. 3671 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले में वर्तमान में चालू हालत में कितने कब्रिस्‍तान शेष बचे हैं? कब्रिस्‍तान के नाम, क्षेत्रफल, एरिया सहित बतावें। (ख) शेष बचे हुये कब्रिस्‍तानों में क्‍या किसी ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है? यदि हाँ, तो नाम व क्षेत्रफल एरिया सहित बतावें।            कौन-कौन से कब्रिस्‍तानों को न्‍यायालय ने अतिक्रमण मुक्‍त करने के आदेश दिये है? (ग) खत्‍म हुये कब्रिस्‍तानों को कब तक अतिक्रमण मुक्‍त करा लिया जावेगा? खत्‍म हुये कब्रिस्‍तानों के लिये              कौन-कौन जिम्‍मेदार है? क्‍या संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) भोपाल जिले में वर्तमान में चालू हालत में 31 कब्रिस्‍तान शेष बचे हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है। (ग) कब्रिस्‍तान खत्‍म नहीं हुए है, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। कोई जिम्‍मेदार नहीं है। अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आदिवासी बस्‍ती विकास हेतु आवंटित राशि

[जनजातीय कार्य]

102. ( क्र. 3691 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) धार जिले में आदिवासी बस्‍ती विकास की राशि केवल बदनावर विधानसभा क्षेत्र में ही क्‍यों व्‍यय की गई? दिनांक 01.04.2020 से 06.02.2021 के संदर्भ में बतावें। (ख) उपरोक्‍त अवधि में कुल आवंटित राशि की जानकारी देवें। इसका व्‍यय किन-किन कार्यों में किया गया? कार्य नाम, लागत, स्‍थान नाम सहित, बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार केवल एक ही क्षेत्र में राशि व्‍यय करने का निर्धारण करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम, देकर बतावें कि इस पक्षपात के लिए शासन उन पर कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) भविष्‍य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए शासन क्‍या कदम उठाएगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नहीं। प्रश्‍नांकित अवधि में अनुसूचित जनजाति बस्‍ती विकास योजनान्‍तर्गत प्राप्‍त आवंटन केवल बदनावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत व्‍यय नहीं की गई। प्रश्‍नांकित अवधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।          (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तरांश के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के उत्‍तरांश के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भवन का डिस्‍मेंटल रोकना

[जनजातीय कार्य]

103. ( क्र. 3692 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बड़दा में जिस स्‍थान के लिए नवीन शा.उ.मा. विद्यालय भवन का भूमि पूजन तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने किया था, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी के स्‍थान पर पुराने भवन का डिस्‍मेंटल कर नवीन भवन बनाया जा रहा है, क्‍यों? (ख) उपरोक्‍तानुसार इसकी समस्‍त अनुमतियों/आदेशों की प्रमाणित प्रतियां देवें।                 (ग) लॉकडाउन के पूर्व तक निरंतर संचालित हो रहे भवन को किस आधार पर जर्जर घोषित कर डिस्‍मेंटल किया जा रहा है? कारण बतावें। इस पर तत्‍काल रोक कब तक लगाई जाएगी? (घ) कब तक पूर्ववत भूमि पूजन स्‍थल पर नवीन भवन का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा? इस प्रक्रिया को बाधित करके मनमानी करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) नवीन शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक शाला बड़दा का पूर्व में चयनित भूमि के स्‍थान पर जन-प्रतिनिधियों की मंशा अनुसार पुराने माध्‍यमिक विद्यालय परिसर में जीर्ण-शीर्ण भवन को तोड़कर नवीन भवन निर्माण किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) माध्‍यमिक विद्यालय भवन के डिस्‍मेंटल की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेष अनुमति आदेश की प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) माध्‍यमिक विद्यालय भवन के जर्जर घोषित करने एवं डिस्‍मेंटल की कार्यवाही प्रचलन में है, लोक निर्माण विभाग से प्रतिवेदन प्राप्‍त होने के उपरांत उक्‍त निर्णय लिया जावेगा। प्रश्‍नांश का शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍नांश '', '', '' एवं '' के उत्‍तरांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सामुदायिक भवन एवं बालिका छात्रावास के भवन निर्माण की स्‍वीकृति

[जनजातीय कार्य]

104. ( क्र. 3728 ) श्री संजय यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता की विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत आने वाली जनपद पंचायत जबलपुर/शहपुरा भिटौनी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत क्रमश: जबलपुर जनपद पंचायत की ग्राम            पंचायत मगरधा के ग्राम घुल्‍लापाठ व ग्राम पंचायत - ढोड़ा के ग्राम - ढोड़ा तथा जनपद पंचायत शहपुरा भिटौनी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत - कंचनपुरी के पाठानाला में आष्‍ठान योजनान्‍तर्गत सामुदायिक भवन निर्माण लागत 50 लाख प्रति सामुदायिक भवन निर्माण की स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍ताव प्रश्‍नकर्ता द्वारा विभाग में प्रेषित किया है? यदि हाँ, तो उक्‍त पर प्रश्‍न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ख) उल्‍लेखित आष्‍ठान योजना के सामुदायिक भवनों की स्‍वीकृति अभी तक क्‍यों लंबित रखी गई है? यदि विभाग आष्‍ठान योजना के सामुदायिक भवनों की वित्‍तीय/प्रशासकीय स्‍वीकृति प्रदान करेगा तो कब तक? यदि नहीं, तो कारणों सहित विवरण देवें। (ग) जनपद जबलपुर के घाट पिपरिया आदिवासी बालिका छात्रावास की स्‍वीकृति दी गई है? यदि हाँ, तो कब? आदेश की प्रति उपलब्‍ध करायें। क्‍या उक्‍त छात्रावास के भवन निर्माण की स्‍वीकृति मिल गई है? यदि हाँ, तो कब? आदेश की प्रति उपलब्‍ध करायें एवं निर्माण कब हुआ/होगा? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? कारण सहित बतायें एवं भवन कब स्‍वीकृति होगा? (घ) घाट पिपरिया में आदिवासी छात्राओं को हॉस्‍टल की सुविधा कब से मिलने लगेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) ''जी-हॉ''। ग्राम गुल्‍लापाठ, ग्राम डोडा तथा ग्राम पाठानाला देव स्‍थान की चयनित सूची में नहीं होने से आष्‍ठान योजना अंतर्गत सामुदायिक भवन निर्माण स्‍वीकृत नहीं किया जा सकता। प्रश्‍नांश का शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                       (ख) प्रश्‍नांश '''' के उत्‍तरांश अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) ''जी-हॉ''। मध्‍यप्रदेश शासन, आदिमजाति कल्‍याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-12-05/2016/2-25/1327 दिनांक 16-09-2016 अनुसार स्‍वीकृति प्रदान की गई। आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है, वर्तमान में भवन का निर्माण कार्य प्रारम्‍भ नहीं हुआ/भवन निर्माण कब होगा, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) छात्रावास संचालन हेतु किराये का सुरक्षित उपयुक्‍त भवन मिलने अथवा भवन निर्माण होने पर संस्‍था संचालन की कार्यवाही की जावेगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

हाई स्‍कूल डगडगा में प्राचार्य की नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

105. ( क्र. 3729 ) श्री संजय यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विकासखण्‍ड जबलपुर में आने वाली ग्राम पंचायत नान्‍हाखेड़ा के ग्राम डगडगा हिनौता में स्थित शिक्षा विभाग हाई स्‍कूल डगडगा वर्ष 1996 से संचालित है, किन्‍तु 24 वर्षों के उपरांत भी शाला के प्राचार्य का पद सृजित नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍यों? क्‍या प्राचार्य पद पर किसी की नियुक्ति हुई है? (ख) उक्‍त शाला में प्राचार्य के पद की पूर्ति कब तक होगी? क्‍या हाई स्‍कूल डगडगा हिनौता संकुल केन्‍द्र भी है तो अभी तक प्राचार्य पद की पूर्ति क्‍यों नहीं की गई? इसके लिये            कौन-कौन दोषी है? प्राचार्य पद पर नियुक्ति कब तक संभव हो पायेगी? (ग) क्‍या प्राचार्य विहीन शालाओं में बच्‍चों को गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षा मिल सकती है? यदि हाँ, तो फिर प्राचार्य के पद का क्‍या औचित्‍य है? यदि नहीं, तो इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के बच्‍चों को शिक्षा से वंचित क्‍यों रखा जा रहा है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। कार्यालय, आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा माध्यमिक शाला का वर्ष 1998 में हाई स्कूल में उन्नयन किया गया था। पद सृजन के संबध में आदिम जाति कल्याण विभाग से जानकारी प्राप्‍त की जा रही हैं। जी नहीं, प्रभारी प्राचार्य द्वारा कार्य किया जा रहा है। (ख) आदिम जाति कल्याण विभाग से जानकारी प्राप्‍त होने पर कार्यवाही की जाना संभव हो सकेगा। पदों की स्वीकृति बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।            (ग) वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रभारी प्राचार्य द्वारा विद्यालय का संचालन किया जा रहा हैं। प्रश्‍नांश '''' की जानकारी के अनुसार जानकारी प्राप्‍त होते ही कार्यवाही की जाएगी।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित प्रोजेक्‍ट

[पशुपालन एवं डेयरी]

106. ( क्र. 3765 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा स्‍व-चलित पनीर संयंत्र, स्‍व चलित दही निर्माण, बॉयलर तथा दुग्‍ध चूर्ण संयंत्र, दूध स्‍टोरेज क्षमता के संयंत्र में उन्‍नयन, ऑटोमेटिक मिल्‍क कलेक्‍टर यूनिट, आईसक्रीम संयंत्र आदि स्‍थापित किये जा रहे हैं अथवा किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रोजेक्टवार निर्माण लागत, प्रोजेक्‍ट कहाँ-कहाँ, कब से स्‍थापित, प्रोजेक्‍ट हेतु प्रदेश सरकार से उपलब्‍ध राशि, केन्‍द्र सरकार से प्राप्‍त राशि, प्रदेश के लोगों को प्रोजेक्‍ट में रोजगार के अवसर, प्रोजेक्‍ट लगाने हेतु आवश्‍यक अनुमतियां, प्रोजेक्‍ट में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की पदवार संख्‍या, अनुमानित प्रतिवर्ष कितना-कितना लाभ अर्जित होगा का लक्ष्‍य, प्रोजेक्‍टों को प्रदेश लागू करने की अवधारणा, प्रोजेक्‍ट में वर्तमान स्थिति में लाभ या हानि की स्थिति, हानि की स्थिति में जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही, प्रोजेक्‍टवार अर्जित आय, अर्जित आय का उपयोग किस-किस पर, कितना-कितना, कि‍स-किस की अनुमति से किया जा रहा है? पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर ब्‍यौरा दें। (ग) क्‍या इंदौर में वर्ष 2006 में सांची आईसक्रीम लांच की गई थी? यदि हाँ, तो क्‍या गर्मी के एक सीजन के बाद भी अगले सीजन से इसका उत्‍पादन बंद कर दिया गया था? यदि हाँ, तो क्‍यों? पुन: लांच हो रहे नये उत्‍पाद सांची आईसक्रीम को मार्केट में उतारने की विभाग की क्‍या कार्य योजना बनाई है? यदि हाँ, तो इस योजना पर कितना व्‍यय अनुमानित है? उक्‍त संयंत्र स्‍थापित होने के बाद से कितनी-कितनी राशि राज्‍य सरकार द्वारा संयंत्र के निर्माण हेतु उपलब्‍ध कराई गई एवं संयंत्र द्वारा अपने उत्‍पाद से कितनी-कितनी राशि का लाभ अथवा हानि हुई है? इसके लिए कौन जिम्‍मेदार? बतायें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) एवं (ख) पूर्ण हो चुकी तथा वर्तमान में प्रचलित परियोजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। प्रोजेक्ट लगाने हेतु आवश्यक अनुमतियां दुग्ध संघों द्वारा सक्षम स्तर से प्राप्‍त की गयी है तथा इनका संचालन दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान में उपलब्ध अमले द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में डेयरी विकास एवं विस्तार को प्राथमिकता देने के साथ-साथ दुग्ध संघों के कार्यक्षेत्र में उपभोक्ताओं की नवीन दुग्ध उत्पाद के प्रति प्रचलित रूचि के अनुरूप मांग की पूर्ति करना इन प्रोजेक्ट्स की अवधारणा है। परियोजनाएं आरंभिक अवस्था में होने से परियोजनावार अर्जित आय का ब्यौरा पृथक से देना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। माह जून 2020 में इंदौर दुग्ध संघ में सांची आईसक्रीम संयंत्र रूपये 253.98 लाख की वित्तीय लागत से स्थापित कर प्रारंभ किया गया है, जिसका वित्त पोषण राज्य शासन द्वारा डेयरी संचालन विकास एवं विस्तार गतिविधि कार्यक्रम के तहत् किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण आईसक्रीम का विक्रय प्रभावित हुआ। साँची आईसक्रीम के विक्रय हेतु दुग्ध संघ द्वारा संभाग स्तर पर इंदौर, उज्जैन, भोपाल के लिए सुपरस्टाकिस्ट नियुक्त किये गये हैं। इन क्षेत्रों में विक्रय एवं प्रचार-प्रसार हेतु 254 वितरक/रिटेलर के माध्यम से साँची आईसक्रीम का विक्रय प्रारंभ किया गया, शेष जिलों में सुपरस्टाकिस्ट द्वारा वितरक/रिटेलर की नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। दुग्ध संघ द्वारा 50 डीप फ्रीजर आईसक्रीम वितरकों के रिटेलर को सुपरस्टाकिस्ट के माध्यम से प्रदाय किये गये हैं। आईसक्रीम के प्रचार-प्रसार हेतु समाचार-पत्रों/दूरदर्षन के माध्यम से विज्ञापन किया जा रहा है तथा इंदौर शहर में 32 साँची शापियों में ग्लोसाइन बोर्ड लगाये गये हैं। इस कार्य हेतु दुग्ध संघ द्वारा राशि रूपये 05.00 लाख का व्यय किया गया। आईसक्रीम का उत्पादन माह जून 2020 से प्रांरभ किया गया है अतः इसके पूर्ण क्षमता पर संचालन पश्चात् ही लाभात्मकता की स्थिति ज्ञात होगी।

परिशिष्‍ट - "अट्ठाईस"

मान्‍यता निरस्‍ती की अनुशंसा पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

107. ( क्र. 3769 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला उज्‍जैन के पत्र क्रमांक/मान्‍यता/11/ 2020/636 उज्‍जैन दिनांक 26.12.2020 द्वारा जो जांच की गई, क्‍या इस जांच प्रतिवेदन में जय माँ वैष्‍णो कान्‍वेंट स्‍कूल झारड़ा, भारतीय हायर सेकण्‍डरी स्‍कूल बनबना की मान्‍यता निरस्‍ती की अनुशंसा है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक ये मान्‍यताएं निरस्‍त क्‍यों नहीं की गई है? (ग) मान्‍यता निरस्‍त न कर प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्‍कूलों की अनियमितताओं को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिये विभाग इन पर कब तक कार्यवाही करेगा? (घ) कब तक इन स्‍कूलों की मान्‍यता निरस्‍त कर दी जाएगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्‍न में उल्लेखित पत्र के अनुसार गठित दल द्वारा मान्यता समाप्ति की स्पष्ट अनुशंसा नहीं की गई है, इनकी मान्यता पर पुर्न विचार करने का उल्लेख किया गया है। (ख) कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जांच प्रतिवेदन के गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (ग) '''' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।        (घ) जय माँ वैष्णो कान्वेन्ट स्कूल झारड़ा से प्राप्‍त प्रतिवाद के आधार पर संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग उज्जैन द्वारा परिक्षण का गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

उज्‍जैन दुग्ध संघ के शीत केन्‍द्र का संचालन

[पशुपालन एवं डेयरी]

108. ( क्र. 3770 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्‍जैन दुग्‍ध संघ के अंतर्गत कितने चिलिंग सेंटर कहाँ-कहाँ पर स्थित है? ये कब से संचालित है? (ख) दि. 01.01.18 से दि. 31.01.21 तक किन-किन अधिकारियों ने कब-कब इनका निरीक्षण किया? अधिकारी नाम, निरीक्षण दिनांक, निरीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति सहित देवें। (ग) इन निरीक्षण रिपोर्ट पर कब-कब व कितने के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण देवें। प्रश्‍नांश (क) अनुसार कितनी बार इनकी सैंपलिंग की गई प्रश्‍नांश (ख) अवधि अनुसार जानकारी देवें। सैंपलिंग रिपोर्ट भी वर्षवार देवें। (घ) विगत 3 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट वर्षवार देवें। सैंपलिंग परिणामों पर विभाग में क्‍या कार्यवाही की है? प्रत्‍येक रिपोर्ट के साथ बतावें। यदि कार्यवाही नहीं की है तो क्‍यों? इसके दोषी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (‍क) जानकारी निम्‍नानुसार है :-

क्र

मिनी संयंत्र/शीतकेन्‍द्र

प्रारंभ दिनांक

मिनी संयंत्र/शीतकेन्‍द्र

प्रारंभ दिनांक

1

दुग्‍ध शीत केन्‍द्र आगर

01-01-1980

दुग्‍ध शीत केन्‍द्र मनासा

01-07-2015

2

दुग्‍ध शीत केन्‍द्र शाजापुर

25-06-1992

दुग्‍ध शीत केन्‍द्र आलोट

01-05-2012

3

दुग्‍ध शीत केन्‍द्र शामगढ़

08-10-1993

 

 

(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

शासकीय विद्यालयों में प्रवेशित छात्रों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

109. ( क्र. 3788 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासकीय विद्यालयों में पिछले दस वर्षों में 40 प्रतिशत नामांकनांक में कमी हुई तथा इसी अवधिि में निजी विद्यालयों में भी कमी हुई? शासकीय विद्यालयों में जनसंख्‍या वृद्धि के बाद भी कमी होने का क्‍या कारण है। (ख) पिछले दस वर्षों में चाइल्‍ड ट्रेकिंग के नाम पर करोड़ों रूपये खर्चा करने के बाद भी नामांकनांक में भारी कमी होने का कारण बतावें तथा वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक कक्षा 1 से 12 तक की इन्‍दौर संभाग अन्‍तर्गत शासकीय विद्यालयों में नामांकनांक की संख्‍या जिलेवार बतावें। (ग) क्‍या विभाग जनगणना 2010-11 में 0 से 6 साल के 2.26 लाख बच्‍चों की कमी को इसका कारण मानता है? यदि हाँ, तो इसके कारण तथा इसका अनुमोदन करने वाले जिम्‍मेदार अधिकारी की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (घ) क्‍या विभाग RTE में एडमिशन को इसका कारण मानता है तो इन्‍दौर संभाग अन्‍तर्गत निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के नामांकनांक वर्ष 2010-11 से 2020-21 के जिलेवार बतावें। क्‍या वर्ष 2011-2012 से 2018-19 में निजी विद्यालयों में नामांकनांक में कमी हुई? यदि हाँ, तो RTE को कैसे शासकीय विद्यालय में कमी का कारण माना गया?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। शासकीय विद्यालयों में नामांकन में कमी के मुख्य कारण 0 से 6 आयु समूह के बच्चों की संख्या में कमी, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (सी) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश तथा चाईल्ड ट्रेकिंग के द्वारा डाटा का शुद्धिकरण है। कक्षा 9 से 12 में नामांकन में कमी अथवा वृद्धि का कारण कक्षा 8 से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा कक्षा 9 से 11 की परीक्षा परिणाम पर निर्भर करती है। (ख) ट्रेकिंग के नाम पर करोड़ों रूपये की राशि खर्च नहीं हुई है। नामांकन में कमी के मुख्य कारण उत्तरांश क अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 पर है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 पर है। जी हाँ। शासकीय विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों में नामांकन में कमी अत्यन्त कम है।

शासकीय स्‍कूलों में नामांकन में गिरावट

[स्कूल शिक्षा]

110. ( क्र. 3790 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2010-11 से 2018-19 में स्‍कूल शिक्षा का बजट 2560 करोड़ याने 175 प्रतिशत बढ़ा लेकिन इसी अवधि में शासकीय स्‍कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक में नामांकन 38 लाख कम याने 40 प्रति‍शत कम हो गया? क्‍या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि बोगस नामांकन के माध्‍यम से प्रति वर्ष लगभग 2 हजार करोड़ का घोटाला हो रहा है (ख) क्‍या RTE के प्रवेश के माध्‍यम के बादभी निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के नामांकन में लाखों की कमी हुई है? यदि हाँ, तो बतावें कि इस कमी का कारण क्‍या है? (ग) प्रश्‍नाधीन अवधि में कक्षा 1 से 8 तक के शासकीय विद्यालय के बच्‍चों को वितर‍ित की गई पुस्‍तकें ड्रेस छात्रवृत्ति तथा मध्‍यान्‍ह भोजन की संख्‍या 2010-11 तथा 2018-19 में कक्षावार बतावें। (घ) क्‍या माननीय मंत्री यह मानते है कि शासकीय स्‍कूलों में नामांकन में खतरनाक गिरावट बड़ी चिंता का विषय है? क्‍या उन्‍होंने इस गिरावट के संदर्भ में मा. मुख्‍यमंत्री जी को अवगत कराया है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन इस पर श्‍वेत पत्र जारी करेगा या कोई उच्‍च स्‍तरीय कमेटी बिठवा कर इसकी जांच करवायेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) शासकीय विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों में नामांकन की कमी न्यूनतम है। निजी विद्यालयों में नामांकन में कमी के मुख्य कारण 0 से 6 आयु समूह के बच्चों की संख्या में कमी तथा चाईल्ड ट्रेकिंग के द्वारा डाटा का शुद्धिकरण है। (ग) वर्ष 2010-11 एवं 2018-19 में शासकीय विद्यालयों के बच्चों को वितरित पुस्तकें, ड्रेस एवं मध्यान्ह भोजन की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। छात्रवृत्ति की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) यथा योग्‍य स्‍तर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

परिशिष्‍ट - "उनतीस"

महिला जन कल्‍याण योजना को बन्‍द करने का षड़यंत्र

[चिकित्सा शिक्षा]

111. ( क्र. 3791 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पूर्व कमलनाथ सरकार ने 13 सरकारी और 7 निजी मेडि‍कल कॉलेज में अध्‍ययनरत् सामान्‍य वर्ग की छात्राओं जिनके परिवार की वार्षिक आय 10 लाख से कम है, उनकी फीस राज्‍य शासन द्वारा वहन करने का निर्णय लिया था? यदि हाँ, तो बतावें कि वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में किस-किस कॉलेज की कितनी छात्राओं की फीस शासन द्वारा वहन की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) में संदर्भ में बताएं कि प्रश्‍नाधीन वर्ष में कुल कितनी छात्राओं ने आवेदन किया तथा उनमें से कितनी छात्राओं को पात्र पाया गया? (ग) क्‍या वर्तमान सरकार ने प्रश्‍नांश (क) योजना को निरस्‍त कर दिया है? यदि हाँ, तो उसके कारण बताएं। (घ) क्‍या वर्तमान शासन कन्‍या शिक्षा को प्रोत्‍साहित करने तथा उनके कल्‍याण के प्रति गंभीर नहीं है तथा वह मुख्‍य मंत्री की उच्‍च शिक्षा में सामान्‍य वर्ग की कन्‍याओं को लाभ देने वाली महिला जन कल्‍याण योजना को बंद करने का षड़यंत्र कर रही है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित न‍हीं होता।              (ख) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अवैध उत्‍खनन किए जाने से उत्‍पन्‍न स्थिति

[वन]

112. ( क्र. 3795 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या इंदौर के पास थाना बड़गोंदा अंतर्गत सब रेंज बड़गोंदा की जामन्‍या बीट में आड़ा पहाड़ पर लम्‍बे समय से अवैध उत्‍खनन किए जाने की जानकारी प्राप्‍त होने पर किस-किस वन अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा मौके पर जाकर दिनांक 10 जनवरी 2021 को जे.सी.बी. व ट्रेक्‍टर ट्रॉली जप्‍त कर पंचनामा बनाया गया था? (ख) क्या 11 जनवरी 2021 को उक्‍त जप्‍त जे.सी.बी. एवं ट्रेक्‍टर ट्रॉली जबरिया छुड़ाकर ले गए, जिसके संबंध में बड़गोंदा सब रेंज के डिप्‍टी रेंजर द्वारा पंचनामा बनाया गया था? यदि हाँ, तो पंचनामें की छायाप्रति संलग्‍न करें। (ग) उक्‍त प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में जे.सी.बी. मशीन एवं ट्रेक्‍टर ट्रॉली जबरिया छुड़ाकर ले जाने के संबंध में किस वन अधिकारी/कर्मचारी ने थाना बड़गोंदा में लिखित में आवेदन दिया था एवं इसी आशय का आवेदन उप पुलिस महानिरीक्षक इंदौर रेंज को भी दिया था, जिसमें किस-किस के नामों का उल्‍लेख किया था? पृथक-पृथक विवरण दें। (घ) क्‍या उक्‍त गंभीर मामले को रफादफा करने के लिए कुछ लोगों के नाम हटाए गए हैं? यदि हाँ, तो क्‍यों और इस मामले में संलिप्‍त संबंधित आरोपियों के विरूद्ध वन अधिनियम के अंतर्गत क्‍या-क्या कार्यवाही की गई? (ड.) क्या उक्‍त प्रकरण में ईमानदारी से अपने कर्तव्‍य का पालन करने वाले वन अधिकारी/कर्मचारी का अन्‍यत्र स्थानांतरण कर मामले को कमजोर किया गया है? यदि नहीं, तो उक्‍त कर्मचारी/अधिकारी का स्‍थानांतरण करने के क्‍या कारण हैं?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) वन वृत्त इन्दौर के वनमंडल इन्दौर के पास थाना बड़गोंदा अंतर्गत सबरेंज बड़गोंदा की जामन्या बीट में आड़ा पहाड़ पर लम्बे समय से अवैध उत्खनन किये जाने पर नहीं बल्कि दिनांक 10.01.2021 को ही अवैध उत्खनन एवं अवैध रूप से वनक्षेत्र में मार्ग बनाने की जानकारी प्राप्‍त होने पर वन परिक्षेत्राधिकारी, महू, परिक्षेत्र सहायक, बड़गोंदा एवं बीटगार्ड, जामन्या द्वारा मौके पर जाकर जे.सी.बी. व ट्रेक्टर-ट्राली जप्त कर वैधानिक कार्यवाही की थी।               (ख) जी हाँ। पंचनामे की प्रति संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) वन वृत्त इन्दौर के वनमंडल इन्दौर के परिक्षेत्र महू में जे.सी.बी. मशीन एवं ट्रेक्टर-ट्राली जबरिया छुड़ाकर ले जाने के संबंध में वन परिक्षेत्राधिकारी, महू द्वारा उनके पत्र क्रमांक 112 दिनांक 12.01.2021 से श्री मनोज पिता अशोक पाटीदार, निवासी-कोदरिया, श्री सुनील यादव, निवासी-कोदरिया, श्री विरेन्द्र अंजना, निवासी-भगौरा,              श्री सुनील पाटीदार, निवासी-पलासिया, श्री प्रदीप पिता हरिनारायण पाटीदार, निवासी-पलासिया,               श्री सुरज पिता कुवरसिंह, निवासी-नाहरखेड़ा एवं अन्य 15 से 20 अज्ञात लोगों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु थाना बड़गोंदा में लिखित में आवेदन दिया था। वन परिक्षेत्राधिकारी, महू के पत्र क्रमांक 127 दिनांक 12.01.2021 के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर के पत्र क्रमांक 415 दिनांक 12.01.2021 से श्री मनोज पाटीदार पिता अशोक पाटीदार, निवासी-कोदरिया, श्री सुनील यादव, निवासी-कोदरिया, श्री विरेन्द्र अंजना, निवासी-भगौरा, श्री सुनील पाटीदार, निवासी-पलासिया,              श्री प्रदीप पिता हरिनारायण पाटीदार, निवासी- पलासिया, श्री सूरज पिता कुवरसिंह, निवासी-नाहरखेड़ा एवं अन्य 15 से 20 अज्ञात लोगों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु पुलिस अधीक्षक (पश्चिम), इन्‍दौर को लेख किया गया था। प्रकरण में दिनांक 11.01.2021 को 15-20 व्यक्ति जो झुंड में आये थे, जिनकी पहचान अज्ञात है, की जानकारी नहीं होने पर वन परिक्षेत्राधिकारी, महू द्वारा पत्र क्रमांक 112 दिनांक 12.01.2021 से पुलिस थाना बड़गोंदा को लेख किया गया है। (घ) जी नहीं। अतः कारण बताये जाने का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। इस मामले में संलिप्त संबंधित आरोपियों के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26 (ज) एवं 41 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 461/23 दिनांक 10.01.2021 जारी किया गया है। (ड.) जी नहीं। परिक्षेत्र सहायक, बड़गोंदाश्री राम सुरेश दुबे को वर्तमान कार्य आवंटन के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से निकटवर्ती छापरिया में विभागीय कार्यों के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु कार्य आवंटन किया गया है।

परिशिष्‍ट - "तीस "

नर्सिंग कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों के मूल दस्‍तावेज वापस न किया जाना

[चिकित्सा शिक्षा]

113. ( क्र. 3798 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिकित्‍सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों को प्रवेश के बाद विद्यार्थियों के मूल दस्‍तावेज अपने पास रखने का अधिकार है या वापस करने का नियम है?             (ख) क्‍या भोपाल स्थित मेयो नर्सिंग कॉलेज के विरूद्ध वर्ष 2020 में उक्‍त आशय की शिकायत प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य एवं अन्‍य द्वारा की गई थी? यदि हाँ, तो शिकायत पर क्‍या कार्यवाही की गई?             (ग) उक्‍त कॉलेज में छात्र-छात्राएं अपने मूल दस्‍तावेज मांगने पहुँचते हैं उन्‍हें वापस नहीं किया जाता, क्‍या विभाग इस मामले की जांच करवाकर प्रबंधन के खिलाफ सख्‍त कार्यवाही करेगा?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। शासकीय महाविद्यालय में अनिवार्य सेवा बॉन्‍ड की बाध्‍यता के कारण अभ्‍यर्थी के मूल दस्‍तावेज संबंधित संस्‍था में रखे जाते है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार। निजी नर्सिंग महाविद्यालय में मूल दस्‍तावेज रखे जाने के अधिकार नहीं है। आई.एन.सी. के दिशा-निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्‍त होने पर कार्यवाही की जाएगी।

जिलों में प्रभारी मंत्री नहीं होने से आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्रों के विकास की राशि लेप्‍स होना

[जनजातीय कार्य]

114.  ( क्र. 3800 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्रों के विकास हेतु आदिवासी उपयोजना की वर्ष 2020-21 की राशि प्रदेश में जिले के प्रभारी मंत्री नहीं बनाए जाने से उनकी अनुशंसा के अभाव में लेप्‍स होने के कगार पर है ? (ख) क्‍या राज्‍य सरकार प्रदेश के आदिवासियों के विकास के लिए सं‍कल्पित है? यदि हाँ, तो उक्‍त राशि को लेप्‍स होने से बचाने के लिए क्‍या डिपाजिट में जमा किया जाएगा ताकि उक्‍त राशि का उपयोग आगामी वित्‍तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए हो सके?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नहीं (ख) जी हाँ, योजनान्‍तर्गत उपलब्‍ध राशि का उपयोग वित्‍तीय नियमों के अंतर्गत किया जावेगा।

प्रदेश में मांस के उत्‍पादन में वृद्धि होना

[पशुपालन एवं डेयरी]

115. ( क्र. 3808 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2003-04 में प्रदेश में मांस का उत्‍पादन 09 हजार मेट्रिक टन था, जो कि वर्ष           2015-16 में बढ़कर 70 हजार मेट्रिक टन हो गया था, जैसा कि वर्ष 2016-17 के प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्‍लेख किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 तक के अवधि में प्रदेश में मांस का उत्‍पादन कितने मेट्रिक टन बढ़ा हैं? वर्षवार प्रतिशत में बतायें।             (ग) प्रदेश में मांस का उत्‍पादन बढ़ने के क्‍या-क्‍या कारण है? स्‍पष्‍ट करें। (घ) प्रश्‍नांश (क) और (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या प्रदेश में उत्‍पादित मांस का विदेशों में निर्यात किया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन देशों को एवं उक्‍त अवधि में मांस के निर्यात से कितनी-कितनी राशि राज्‍य सरकार को प्राप्‍त हुई है?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं वर्ष 2003-04 में प्रदेश में मांस का उत्‍पादन 15 हजार मेट्रिक टन था, जो कि वर्ष 2015-16 में बढकर 70 हजार मेट्रिक टन हो गया था।           (ख) वर्ष 2016-17 में 12.86 प्रतिशत बढ़कर मांस उत्‍पादन 79 हजार मेट्रिक टन, वर्ष 2017-18 में 12.66 प्रतिशत बढकर मांस उत्‍पादन 89 हजार मेट्रिक टन, वर्ष 2018-19 में 8.99 प्रतिशत बढ़कर मांस उत्‍पादन 97 हजार मेट्रिक टन एवं वर्ष 2019-20 में 9.28 प्रतिशत बढ़कर मांस उत्‍पादन 106 हजार मेट्रिक टन हुआ है। (ग) विभाग द्वारा नियमित रूप से पशु चिकित्सा सेवाएं एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रदेश में बकरा/बकरियों तथा कुक्कुट की संख्‍या में अत्‍याधिक वृद्धि होने तथा पशुपालकों का रूझान इन गतिविधियों में अधिक होने से वृद्धि हुई है।                    (घ) पशुपालन विभाग द्वारा एसी कोई जानकारी संकलित नहीं की जा‍ती है।

प्रदेश में वन क्षेत्र घटने के कारण

[वन]

116. ( क्र. 3810 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्‍या फॉरेस्‍ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2005 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 532 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र घटा है? (ख) यदि हाँ, तो फॉरेस्‍ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कितने वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र घटा है? उक्‍त वन क्षेत्र घटने के क्‍या-क्‍या कारण हैं? (ग) उक्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में वन क्षेत्र कम होने के बाद देश में कौन सा स्‍थान है? (घ) वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में भारत सरकार से राज्‍य के वन विभाग को किस-किस कार्य एवं योजनाओं तथा वनों के संरक्षण एवं वनीकरण के लिए कितनी-कितनी राशि किन-किन मदों में प्राप्‍त हुई? विवरण दें।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) फॉरेस्‍ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2005 की रिपोर्ट में प्रदेश में 132 वर्ग कि.मी. वनावरण घटा था परन्‍तु वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 68.49 वर्ग कि.मी. वनावरण बढ़ा है, वर्ष 2020 की कोई रिपोर्ट फॉरेस्‍ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जारी नहीं की है। (ग) उपरोक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्‍ट - "इकतीस"

अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण

[स्कूल शिक्षा]

117. ( क्र. 3834 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग में कितने अतिथि शिक्षकों को दिनांक 01/04/2020 से 31/01/2021 तक सेवा में रखा गया? जिलावार, संख्‍या देवें। (ख) क्‍या कारण है कि पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कोविड महामारी के दौरान वेतन नहीं दिया गया? (ग) इन्‍हें वेतन कब तक दिया जाएगा? (घ) शासन इनका नियमितीकरण कब तक करेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) कोविड महामारी के दौरान रखे गये अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल 2020 तक मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। (ग) उतरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) म.प्र. राजपत्र स्कूल शिक्षा विभाग दिनांक 28 जुलाई 2018 से जारी मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11 (7) (ख) (चार) अनुसार ''शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की जायेगी, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है'' प्रावधानित है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्‍ट - "बत्तीस"

मेडिकल कॉलेज खोलने की स्‍वीकृति

[चिकित्सा शिक्षा]

118. ( क्र. 3850 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन ने मेडिकल कॉलेज खोले जाने हेतु क्‍या-क्‍या नियम बनाये हैं? ऐसे नियम-आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। छतरपुर का स्‍वीकृत मेडिकल कॉलेज भवन हेतु राशि स्‍वीकृत की जावेगी तो कितनी? क्‍या उसके लिए भूमि आवंटि‍त की गई है तो कितनी और कहाँ पर? इस बजट सत्र में राशि स्‍वीकृत की जावेगी तो कितनी? (ख) टीकमगढ़ जिले में अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्‍या बहुतायत में है ऐसे में गरीब जनता के ईलाज हेतु टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोला जाना अति आवश्‍यक है या नहीं? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बतायें कि टीकमगढ़ जिले में चिकित्‍सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) खोला जावेगा तो कब तक?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) मेडिकल कॉलेज खोले जाने हेतु जारी नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। छतरपुर मेडिकल कॉलेज हेतु 300 करोड़ की स्‍वीकृति दी जा चुकी है। चिकित्‍सा महाविद्यालय हेतु ग्राम गौरगांव में 13.938 हेक्‍टर भूमि आवंटित की गई है। मंत्रि-परिषद् से प्राप्‍त स्‍वीकृति वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता एवं नीतिगत निर्णय होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। (ख) भारत शासन द्वारा चिन्‍हांकित जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की स्‍वीकृति प्रदान की जाती है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उ‍पस्थित नहीं होता।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विनियमितिकरण

[अनुसूचित जाति कल्याण]

119. ( क्र. 3851 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनवरी 2004 से प्रश्‍न दिनाकं तक टीकमगढ़ जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावास कब-कब, कहाँ-कहाँ खोले गए थे? उनका नाम बताएं एवं इस वर्ष के छात्र-छात्राओं की संख्‍या बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बतायें कि क्‍या जिले में 17 मई 2007 के पहले 25 कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी थे, उन सभी को तो जिला कलेक्‍टर द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2019 द्वारा विनियमि‍तीकरण कर दिया गया है? यदि हाँ, तो उनकी सूची प्रदाय कर यह बतायें कि किसके आदेश से किया गया? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) के आधार पर बतायें कि एक जिले में दिनांक 16 मई 2009 के बाद नियुक्ति प्राप्‍त करने वाले दै.वे.भो. कर्मचारियों का विनियमितीकरण क्‍यों नहीं किया गया है? उनकी सूची प्रदाय कर यह भी बतायें कि जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक इन शेष 25 दै.वे.भो. कर्मचारियों का विनियमितीकरण करने जिले से शासन को कब-कब पत्र लिखा गया? उक्‍त कर्मचारियों का विनियमितीकरण कब तक करेंगें और नहीं तो क्‍यों?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अनुसार है। (ख) जी हाँ। जिले में दिनांक 16 मई 2007 के पहले नियुक्‍त 25 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कलेक्‍टर, टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 136/दिनांक 22 जनवरी 2019 द्वारा मध्‍यप्रदेश शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3 दिनांक 7 अक्‍टूबर 2016 के निर्देशानुसार विनियमित किया गया है। विनियमित किये गये कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अनुसार है। (ग) सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 05-01/2013/1/3 दिनांक 7.10.2016 की कंडिका 1.8 में दिनांक 16.5.2007 के बाद शासन की अनुमति/अनुमोदन से सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्‍त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के प्रावधान हैं। टीकमगढ जिले से प्राप्‍त पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अनुसार है जिसके संबंध में आयुक्‍त, आदिवासी विकास, भोपाल के पत्र दिनांक 11.09.2020 द्वारा जिला संयोजक, टीकमगढ को अवगत कराया गया कि उपरोक्‍त कंडिका के अनुसार दिनांक 16.05.2007 के बाद शासन की अनुमति के बिना नियुक्‍त 25 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमानुसार विनियमितीकरण की पात्रता नहीं है। पत्र दिनांक 11.09.2020 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अनुसार है। आयुक्‍त, आदिवासी विकास, भोपाल की यू.ओ. टीप क्रमांक 21979 दिनांक 11.12.2020 द्वारा इस विषय में मार्गदर्शन चाहे जाने पर शासन के पत्र दिनांक 29.01.2021 द्वारा उपरोक्‍त कंडिका अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। पत्र दिनांक 29.01.2021 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अनुसार है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

गौशालाओं का निर्माण

[पशुपालन एवं डेयरी]

120. ( क्र. 3854 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी के विगत 5 वर्षों में कुल कितनी गोशालाओं का निर्माण किया गया? उक्‍त निर्मित गोशालाओं में पशुओं की नियमानुसार कितनी क्षमता निर्धारित है तथा प्रत्‍येक पशु को कितने किलोग्राम चारे का प्रबन्‍ध किस रूप में किया जाता हैं?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में विगत 5 वर्षों में मनरेगा/मुख्‍यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत 07 गौशालाएं निर्मित की गई है। निर्मित गौशालाओं में प्रति इकाई 100 गौवंश रखे जाने की क्षमता निर्धारित की गई है। प्रत्‍येक गौवंश को प्रति दिवस न्‍यूनतम 5.00 किग्रा. से 8.00 किग्रा. भूसे की आवश्‍यकता होती है। भूसा/चारे का प्रबंधन गौशाला संचालन समिति द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा प्रतिदिन प्रति गौवंश रू. 20.00 का प्रावधान किया गया है। गौशाला समिति द्वारा उक्‍त राशि के अतिरिक्‍त राशि का प्रबंध अपने स्‍त्रोतों तथा गोबर खाद्य विक्रय से किया जाता है।

चिकित्‍सा शिक्षा हेतु मेडीकल कॉलेज की स्‍थापना

[चिकित्सा शिक्षा]

121. ( क्र. 3855 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चम्‍बल संभाग में कोई भी चिकित्‍सा शिक्षा हेतु मेडीकल कॉलेज न होने से             छात्र-छात्राओं को चिकित्‍सा शिक्षा प्राप्‍त करने हेतु अपने गृह निवास से सैंकड़ो मील दूर जाना पड़ता हैं। चम्‍बल संभाग में मेडीकल कॉलेज खोलने हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही हैं। अवगत करावें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं, चंबल संभाग के समीपस्‍थ स्थित ग्‍वालियर संभाग में ग्‍वालियर, दतिया एवं शिवपुरी में चिकित्‍सा महाविद्यालय स्‍थापित हैं। चंबल संभाग में जिला श्‍योपुर में भारत सरकार की CSS योजना के Phase III अंतर्गत नवीन चिकित्‍सा महाविद्यालय खोलने की स्‍वीकृति की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है, जिसके अनुक्रम में प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।

परिशिष्‍ट - "तैंतीस"

शासकीय विद्यालयों में खेलों को प्रोत्‍साहन देने हेतु शासन की योजना

[स्कूल शिक्षा]

122. ( क्र. 3858 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकारी विद्यालयों में सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्‍साहन देने के लिए क्‍या कोई योजना चलाई जा रही है? यदि हाँ, तो विद्यालयों में कौन-कौन सी योजना चलाई जा रही हैं? विवरण सहित अवगत करावें। (ख) सरकार द्वारा जिला मुरैना के विद्यालयों के लिए पिछले 5 वर्षों में खेलों हेतु कितने रूपये का बजट रखा गया है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विद्यालयों में नियमित रूप से एक कालखण्ड खेल का रखा गया है तथा जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। खेलों के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत, कास्य पदक प्राप्‍त खिलाड़ियों को विभाग द्वारा क्रमशः प्रोत्साहन स्वरूप राशि रू 10000/-, 7500/-, 5000/- प्रदान की जाती है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार।

परिशिष्‍ट - "चौंतीस"

 

 







 


भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ जातियों को उपलब्‍ध सुविधायें

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण]

1. ( क्र. 113 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में कौन-कौन सी जातियां विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ एवं अर्द्ध घुमक्‍कड़ की श्रेणी में आती है? ये जातियां किन-किन ग्रामों एवं शहरों में निवास करती है? उक्‍त जातियों के व्‍यक्तियों को क्‍या-क्‍या सुविधायें उपलब्‍ध करवाने के शासन के निर्देश है? रायसेन जिले में उक्‍त जाति के व्‍यक्तियों को क्‍या-क्‍या सुविधायें उपलब्‍ध करवायी जा रही है पूर्ण विवरण दें। (ख) रायसेन जिले में लौहा पीटा (लोहार पिट्टा गाडि़या लोहार) समाज के व्‍यक्ति किन-किन स्‍थानों पर ग्रामों में तथा सड़क के किनारे पन्‍नी की झोपड़ी बनाकर रह रहे है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास एवं हेतु भूमि उपलब्‍ध करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों विगत वर्षों में द्वारा क्‍या-क्या प्रयास तथा कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) के व्‍यक्तियों को कब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास एवं आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्‍ध करवाई जायेगी निश्चित समयावधि बतायें? (घ) प्रश्नांश (क) के व्‍यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास तथा आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्‍ध करवाने के संबंध में 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक मान. मंत्री जी एवं विभाग के अधिकारियों को किन-किन सांसद/विधायक के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '' अनुसार। ग्राम एवं शहर का विस्तृत सर्वे नहीं हुआ है। सामान्य जानकारी के आधार पर जिला अंतर्गत निवासरत जातियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसारजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार।                                                   (ख) विस्तृत जातिगत सर्वें के अभाव में उक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा पात्रता अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाता है। (ग) समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (घ) उपलब्‍ध अभिलेखों अनुसार कोई पत्र प्राप्‍त न होना पाया गया।

अनुकम्‍पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

[स्कूल शिक्षा]

2. ( क्र. 116 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्‍यापक संवर्ग के कर्मचारियों का शिक्षक संवर्ग में संविलियन उपरांत अनुकम्‍पा नियुक्ति के संबंध में विभाग के क्‍या निर्देश है उनकी प्रति दें। (ख) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में अध्‍यापक संवर्ग के किन-किन के अनुकम्‍पा नियुक्ति के प्रकरण कब से एवं क्‍यों लंबित है प्रकरणवार कारण बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकरणों के निराकरण हेतु मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा? (घ) अध्‍यापक संवर्ग के लंबित प्रकरणों हेतु विभाग द्वारा भारत सरकार से कब-कब मार्गदर्शन तथा नियमों में संशोधन का अनुरोध किया है वर्तमान में क्‍या स्थिति है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) 224 विकासखण्‍ड में विभाग की शालाओं में कार्यरत स्‍थानीय निकाय के अध्‍यापकों की नियुक्‍ति स्‍कूल शिक्षा विभाग में की गई है। अनुकम्‍पा नियुक्ति से संबंधित विभाग के निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा जारी निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। लंबित प्रकरण जिला स्तर पर परीक्षणाधीन है। परिक्षणोपरांत पात्रता अनुसार निराकरण किया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है। भारत सरकार से मार्गदर्शन अपेक्षित है।

अनेक वर्षों से पदस्‍थ अधिकारी

[जनजातीय कार्य]

3. ( क्र. 219 ) श्री तरूण भनोत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आयुक्‍त आदिवासी विकास कार्यालय में कितने अपर आयुक्‍त, अपर संचालक, उपायुक्‍त, सहायक आयुक्‍त पदस्‍थ हैं तथा कितने वर्षों से पदस्‍थ हैं और किस शाखा (ई.एम.आर.एस. शाखा सहित) में पदस्‍थ हैं? (ख) क्‍या एक ही अधिकारी एक ही शाखा में 03 वर्षों से अधिक समय से पदस्‍थ है। क्‍या यह सामान्‍य प्रशासन विभाग के नियमों के विपरीत नहीं है। क्‍या एक ही शाखा में पदस्‍थ रहने से अन्‍य अधिकारियों के प्रशासनिक क्षमता में कमी नहीं आती है। (ग) एक ही शाखा में पदस्‍थ उक्‍त अधिकारियों की विगत 03 वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई है और उस पर क्‍या कार्यवाही की गई है? शिकायतें प्राप्‍त होने के पश्‍चात भी उक्‍त अधिकारियों को एक ही शाखा में पदस्‍थ करने के क्‍या कारण है? (घ) लम्‍बी अवधि से एक ही स्‍थान पर पदस्‍थापना करने के क्‍या कारण हैं एवं इन्‍हें शाखा से कब तक हटाया जाएगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश, जी नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। शिकायत निराधार पाये जाने के कारण नस्‍तीबद्ध की गई।                  (घ) अधिकारियों के कार्य समय-समय पर परिवर्तित किए गए हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

फेंसिंग एवं निर्माण

[वन]

4. ( क्र. 895 ) श्री संजय उइके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या उत्‍तर सामान्‍य वन मण्‍डल बालाघाट द्वारा वनों एवं वृक्षारोपण किये गये पौधों की सुरक्षा हेतु फेंसिंग तार, पोल एवं निर्माण सामग्री- सीमेंट, लोहा, गिट्टी, रेत, ईट, मुरूम की खरीदी प्रतिवर्ष की जाती है? (ख) यदि हाँ, तो 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब निविदा आमंत्रित की गई? उसका विवरण देते हुए निविदा में सफल निविदाकार का नाम, स्‍वीकृत दर, अनुबंध के विवरण सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) फेंसिंग तार एवं पोल कब-कब, किस-किस दर पर खरीदी की गई? फेंसिंग तार एवं पोल प्रदायकर्ता द्वारा कब-कब, कितना-कितना प्रदाय किया गया? (घ) बैहर विधानसभा क्षेत्र में कब-कब, कितना-कितना फेंसिंग तार एवं पोल कहाँ-कहाँ लगाए गए?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 पर है।

गौशालाओं की जानकारी

[पशुपालन एवं डेयरी]

5. ( क्र. 1328 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                   (क) ग्‍वालियर-चंबल संभाग के किन-किन जिलों में गौशालांए कहां-कहां पर कब-कब से संचालित हैं, उन किन-किन गौशालाओं में कितनी-कितनी संख्‍या में गाय, बेल, बछड़ा-बछिया वर्तमान में है?                                      (ख) उक्‍त किन-किन गौशालाओं के पास कितनी-कितनी शासकीय एवं निजी भूमि है?                                        (ग) उपरोक्‍तानुसार गौशालाओं के संचालकों के नाम पिता/प‍त्‍नी का नाम पता सहित ब्‍यौरा दें?                                                             (घ) उक्‍त गौशालाओं को वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कितनी-कितनी राशि का अनुदान किस-किस मद से किया गया? (ड.) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में नवीन गौशालाएं उक्‍त अवधि में कहां पर प्रारंभ की गई ब्‍यौरा दें?

 पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) ग्‍वालियर एवं चंबल संभाग में संचालित गौशालाओं एवं उनमें गौवंश संख्‍या की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) ग्‍वालियर एवं चंबल संभाग में गौशालाओं की भूमि की जिलावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी बजट की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

6. ( क्र. 1347 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा विगत वर्ष (2016-17 से 2020-21) में बजट में शिक्षा विभाग अन्‍तर्गत संचालित समस्‍त योजना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया था? (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त राशि में से अलीराजपुर जिले को कितनी राशि दी गई? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार योजनावार किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई? योजनावार वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावे। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार किये गये कार्यों के कोटेशन, संधारित स्टॉक व वितरण पंजी का विवरण देवें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

जानकारी उपलब्‍ध कराना

[अनुसूचित जाति कल्याण]

7. ( क्र. 1489 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या दतिया जिले में कुम्‍हार जाति को अनुसूचित जाति में रखा गया है? यदि हाँ, तो म.प्र. में और कौन-कौन से जिलों में कुम्‍हार जाति अनुसूचित जाति में आती है? (ख) क्‍या परिसीमन के दौरान शिवपुरी जिले में करैरा विधान सभा के 35 गांव दतिया जिला में सम्मिलित किये गये थे? क्‍या उन गांवों में कुम्‍हार जाति के लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो आदेश प्रति के साथ जानकारी देवें? (ग) यदि हाँ, तो 2012 में करेरा विधान सभा के 18 गांवों को दतिया में सम्मिलित किया गया था? क्‍या उनको भी अनुसूचित जाति का लाभ दिया जा रहा है? नहीं तो क्‍यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में कुम्‍हार जाति के दतिया जिले में सौतेला व्‍यवहार किया जाता है, जबकि उनके आपस में रिश्‍ते होते हैं पूरी जाति एक तो दतिया जिले में सम्मिलित गांव के कुम्‍हार जाति को पूरे मध्‍यप्रदेश सहित अनुसूचित जाति का लाभ मिलना चाहिये तो कुम्‍हार जाति कब तक पूरे म.प्र. में अनुसूचित जाति में लाया जायेगा नहीं तो क्‍यों?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बाउण्ड्रीवॉल एवं पेयजल की समस्या

[स्कूल शिक्षा]

8. ( क्र. 1509 ) श्री संजीव सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय विद्यालय परिसरों को अतिक्रमण से बचाने व छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से बाउण्ड्रीवॉल बनाये जाने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ, तो प्रावधान की प्रति उपलब्ध करावें।                                          (ख) क्या भिण्ड विधानसभा अन्तर्गत शासकीय विद्यालय परिसर में बाउण्ड्रीवॉल न होने के कारण उस पर अवैध अतिक्रमण हो जाते हैं और उसे हटाने के लिए शासन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो शासन शासकीय विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कब तक करवायेगा?                                          (ग) क्या भिण्ड विधानसभा अन्तर्गत आने वाले सभी शासकीय विद्यालयों में छात्रों के पेयजल हेतु व्यवस्था है? यदि हाँ, तो किस प्रकार की व्यवस्था है, विद्यालयवार बतावें? यदि नहीं, तो क्यों?

 राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) सामान्यतः स्कूलों को अतिक्रमण से बचाने व विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से बाउण्ड्रीवॉल निर्मित की जाती है। पृथक से कोई योजना नहीं है। (ख) जी हाँ, कभी-कभी ऐसी स्थिति निर्मित होती है। बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

पशु चिकित्सालय द्वारा पशुओं का उपचार

[पशुपालन एवं डेयरी]

9. ( क्र. 1510 ) श्री संजीव सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा मूक पशुओं की उचित देखभाल एवं उपचार हेतु भिण्ड जिले के अंतर्गत चिकित्सालय एवं औषधालय संचालित किये जा रहे हैं? (ख) उक्त स्थानों के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से लेकर 2018-19 तक की अवधि में अनेक स्थानों पर चिकित्सालय एवं औषधालय नवीन भी प्रारंभ किये गये हैं? (ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त उल्लेखित स्थानों के अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा चिकित्सालयों एवं औषधालयों हेतु किस-किस संवर्ग के अधिकारियों की पदस्थापना कर पद भरे गये, कितने भवन इस हेतु स्वीकृत हुए? (घ) उपरोक्त उल्लेखित स्थानों के अंतर्गत किन-किन स्थानों (केन्द्रों) पर कौन-कौन पदस्थ होकर कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? केन्द्रवार जानकारी दें। उपरोक्त वर्षों में कितने भवन स्वीकृत होकर कितनी लागत राशि के कार्य स्वीकृत होकर पूर्ण हुए, अपूर्ण रहे, अप्रारंभ रहे? वर्षवार स्वीकृत बजट राशि, व्यय सहित दर्शाएं।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है।

परिशिष्ट - "छत्‍तीस"

छात्र-छात्राओं को दी जा रही सुविधाएं

[स्कूल शिक्षा]

10. ( क्र. 1511 ) श्री संजीव सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? योजनावार पात्रता की शर्तों सहित विवरण दें। (ख) वर्ष 2016-17 से 15 जून, 2019 तक की अवधि में भिण्ड जिले में कितने छात्र-छात्राओं को किस-किस योजना में लाभ मिला? किन-किन योजनाओं में एक भी छात्र-छात्राओं को लाभ नहीं मिला? (ग) प्रश्नांश (ख) की अवधि में उक्त जिलों में सभी पात्र छात्र-छात्राओं को लाभ क्यों नहीं मिला? कारण बतायें। इसके लिए कौन जवाबदार है? (घ) उक्त योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विभाग द्वारा शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पात्रतानुसार साईकिल, छात्रवृत्ति, कक्षा 1 से 8 तक समस्त विद्यार्थियों को गणवेश, मध्यान्ह भोजन इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जाती है। साईकिल एवं छात्रवृत्ति पात्रता की शर्तें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है।               (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है। सभी योजनाओं में छात्र-छात्रायें लाभान्वित हुए। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) शाला द्वारा विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, शाला के शिक्षकों, प्राचार्यों का ओरिएंटेशन किया जाता है। अभिभावक शिक्षक बैठक के दौरान जानकारी दी जाती है, स्कूल चले अभियान के अंतर्गत डोर टू डोर घर-घर संपर्क किया जाकर योजनाओं के बारे में बताया जाता है। फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफार्म एवं साइकिल का वितरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराये जाते है। जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय प्रचार-प्रसार कर पालकों को प्रेरित किया गया जिसमें बच्चों को शाला में भेजने के लिये उत्साहित किया गया। स्कूल चले अभियान के जिंगल का प्रयोग कर प्रचार-प्रसार किया गया।

 

दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधायें

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

11. ( क्र. 1512 ) श्री संजीव सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) क्या सामाजिक न्याय विभाग द्वारा 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पंजीयन कर उन्हें सायकल एवं अन्य सुविधायें प्रदान की जाती हैं? यदि हाँ, तो भिण्ड जिले में ऐसे कितने 15 वर्ष से छोटे दिव्यांग हैं, जिन्हें पंजीयन करने के बाद भी ट्राईसायकल एवं बैटरी चलित वाहन पंजीयन के 2 वर्ष उपरांत भी प्राप्‍त नहीं हुए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग को सायकल एवं अन्य सुविधा प्राप्त न होने की कितनी-कितनी शिकायत कहां-कहां पर, किस किस व्यक्ति से प्राप्त हुई? उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? 01 जनवरी 2015 के पश्चात् की जानकारी देवें।                             (ग) उक्त जिले में 01 जनवरी 2019 के पश्‍चात कितने-कितने खातों में कितनी-कितनी वृद्धा पेंशन उक्त जिले में डाली गई तथा कितने योग्य व्यक्तियों को पेंशन प्राप्त नहीं हुई? सिर्फ संख्या एवं कुल राशि बतावें। पेंशन प्राप्त न होने के संबंध में विभाग को कितनी-कितनी शिकायतें किस-किस व्यक्ति से प्राप्त हुई? उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) :  (क) जी हाँ। भिण्‍ड जिले में 15 वर्ष से छोटे दिव्‍यांग, ट्राईसायकल एवं बैटरी चलित वाहन हेतु पंजीकृत नहीं है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                          (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में विभाग को ट्राईसायकल एवं अन्‍य सुविधा प्राप्‍त न होने संबंधी शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला भिण्‍ड अंतर्गत 01 जनवरी 2019 से कुल 33,297 पात्र वृद्धावस्‍था पेंशन हितग्राहियों के खाते में राशि रुपये 1,99,75,800/- प्रदाय की गई है। वृद्धावस्‍था पेंशन प्राप्‍त नहीं होने के संबंध में 29 शिकायतें प्राप्‍त हुई है, जिसकी  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। शिकायतकर्ताओं को पात्रतानुसार पेंशन स्‍वीकृत की गई है।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

सिंहदेव समिति के सम्बन्ध में

[वन]

12. ( क्र. 1536 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वन विभाग एवं राजस्व विभाग के बीच भूमि स्वामित्व संबंधी विसंगतियों तथा विवादों का निराकरण करने हेतु सिंहदेव समिति का गठन किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) हाँ है तो सिंहदेव समिति द्वारा किए गए निराकरण एवं बंदोवस्त को म.प्र. शासन मान्यता देता है? (ग) क्या म.प्र. शासन को इस बात की सूचना है कि अन्य जिलों की भांति छतरपुर जिले में भी राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त भूमि स्वामित्व के पट्टाधारियों की भूमि वन विभाग अपनी भूमि बताकर उन्हें प्रताड़ित एवं बेदखल कर रहा है? (घ) प्रश्नांश (ग) हाँ है तो राज्य सरकार छतरपुर जिले के ऐसे विवादों के निराकरण हेतु क्या एवं कब आदेश जारी करेगा।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश () के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। निजी भू-स्वामियों की वनखण्डों में शामिल भूमियों का भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 से अधिसूचित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा धारा-5 से 19 तक की वन व्यवस्थापन की अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत भूमि का मुआवजा अथवा वनखण्ड के बाहर करने का विनिश्चयन की कार्यवाही की जाती है। (घ) उत्तरांश '' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

मृत्यु उपरांत राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि का भुगतान

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

13. ( क्र. 1578 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनेक हितग्राहियों को मृत्यु उपरांत मिलने वाली राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि 6 माह से लेकर 1 वर्ष बाद तक भुगतान की गई है? (ख) क्या भुगतान हेतु न्यूनतम समय-सीमा निर्धारित की जावेगी ताकि योजना का उद्देश्य फलीभूत हो सके एवं मृत परिवार के सदस्यों को राशि के अभाव में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े? (ग) यदि हाँ, तो क्या मृत्यु उपरांत तत्काल राशि उपलब्‍ध कराने हेतु अधिकारियों की जवाबदारी तय की जावेगी?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) :  (क) जी हाँ। कुछ प्रकरणों में भुगतान 6 माह से एक वर्ष की अवधि में हुआ है। राष्‍ट्रीय परिवार सहायता योजना की राशि हितग्राही के मृत्‍यु दिनांक के पश्‍चात किसी भी समय परिवार के आश्रितों के द्वारा आवेदन करने पर नियमानुसार राशि स्‍वीकृत किये जाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा आवेदन के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। (ख) जी हाँ। लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के अनुसार निर्धारित 30 दिवस की समय-सीमा में नियमानुसार राशि स्‍वीकृत किये जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश '''' अनुसार।

कैंसर अस्पताल में बंद कोबाल्ट मशीन से प्रभावित उपचार

[चिकित्सा शिक्षा]

14. ( क्र. 1603 ) श्री विनय सक्सेना : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अस्पताल अंतर्गत कैंसर अस्पताल में कोबाल्ट मशीन किस दिनांक से तथा किस कारण से बंद है? (ख) उक्त मशीन बंद रहने से प्रतिदिन कितने मरीजों का उपचार प्रभावित हुआ है? (ग) विभिन्न शासकीय अस्पतालों में इस प्रकार किन्ही महत्वपूर्ण मशीनों के बंद होने व खराब होने के कारण मरीजों के उपचार में पड़ने वाले प्रभाव के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये है? (घ) जबलपुर के शासकीय अस्पतालों में उपचाररत निर्धन मरीजों के सी.टी. स्कैन/एम.आर.आई. आदि की नि:शुल्क जांच व्यवस्था की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) चिकित्‍सालय में एक कोबाल्‍ट मशीन क्रियाशील है, जिसमें से मरीजों का उपचार किया जा रहा है। शेष एक अन्‍य कोबाल्‍ट मशीन जिसके सोर्स की आयु समाप्‍त होने के कारण दिनांक 20/03/2020 से बंद है। दिनांक 07/11/2020 को नया सोर्स अपलोड हो चुका है तथा AERB से अनुमति प्राप्‍त होते ही कोबाल्‍ट मशीन चालु कर मरीजों का उपचार किया जाएगा। (ख) लगभग प्रतिदिन 05 मरीजों का रेडियेशन उपचार प्रभावित हुआ है। (ग) चिकित्‍सा महाविद्यालय से संबद्ध शासकीय अस्‍पतालों के मशीनों के रख रखाव हेतु ए.एम.सी. /सी.एम.सी. की कार्यवाही प्रचलन में है। लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय चिकित्‍सालय में उपलब्‍ध उपकरणों का रख रखाव थर्ड पार्टी एजेन्‍सी के माध्‍यम से किया जा रहा है। (घ) चिकित्‍सा महाविद्यालय, जबलपुर के शासकीय अस्‍पताल में उपचाररत निर्धन मरीजों के सी.टी.स्‍केन/एम.आर.आई. आदि की निशुल्‍क जांच की सुविधा दी जा रही है तथा जबलपुर के अन्‍य शासकीय अस्‍पतालों में यह सुविधा प्रारंभ किये जाने हेतु लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया प्रचलन में है।

वन समितियों को प्रदाय राशि एवं उसके उपयोग

[वन]

15. ( क्र. 1608 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) विधानसभा क्षेत्र पिपरिया अन्तर्गत कितनी वन समितियों का गठन किया गया है, विगत दो वर्षों में इन गठित वन समितियों को किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त हुयी है? समितिवार जानकारी प्रदाय करें। (ख) वन समितियों को प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन कार्य में कहां-कहां पर किया गया हैं कार्यवार आय व्यय की जानकारी प्रदान करें।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र पिपरिया के अंतर्गत गठित समितियों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है। गठित वन समितियों को विगत दो वर्षों में किसी कार्य हेतु राशि प्रदाय नहीं की गयी, अत: समितिवार जानकारी प्रदाय करने का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्‍तरांश '''' के अनुक्रम में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

विभाग से प्राप्त सामग्री

[जनजातीय कार्य]

16. ( क्र. 1617 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा छतरपुर जिले को सुदृढ़ीकरण सामग्री खरीदी, बस्ती विकास, विद्यार्थी कल्याण, वन अधिनियम मद सहित अन्य मदों में 2017 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि प्रदाय की गयी? वर्षवार मदवार जानकारी प्रदाय करें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में इस राशि से किस दर से क्या सामग्री किस संस्था या फर्म से क्रय की गई। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में सामग्री/राशि जिले की किस संस्था को कब और कितनी मात्रा में दी गई. उक्त का संस्था ने कैसे उपयोग किया?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) प्रश्‍नांश '''' के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश '''' के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश '''' के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

 

स्‍वयं सेवी संस्‍थाओं के कार्यों की जांच

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

17. ( क्र. 1657 ) श्री राकेश मावई : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                         (क) वित्‍तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक मुरैना जिले में किस-किस स्‍वयं सेवी संस्‍था को किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि का भुगतान विभाग द्वारा कब-कब किया गया? वर्षवार, संस्‍थावार तथा कार्यवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में उन स्‍वयं सेवी संस्‍थाओं द्वारा‍ किए गए कार्यों का भौतिक सत्‍यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? उनकी वर्षवार, संस्‍थावार एवं कार्यवार जानकारी देवें। (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि में उन स्‍वयं सेवी संस्‍थाओं द्वारा किये गये कार्यों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्‍त हुई, अथवा निरीक्षण में कोई कमी या त्रुटि सामने आई? यदि हाँ, तो उन पर क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) क्‍या प्रश्नांश (क) अनुसार स्‍वयं सेवी संस्‍थाओं के कार्यों की जांच करायी जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) :  (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है।                          (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

जानकारी उपलब्‍ध कराये जाना

[स्कूल शिक्षा]

18. ( क्र. 1664 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय पुरौना, गहिलवार, कन्‍या चाकघाट, कन्‍या त्‍यौंथर, मार्तण्‍ड-2, बैकुण्‍ठपुर, मार्तण्‍ड-3 कन्‍या बैकुण्‍ठपुर, बालक कन्‍या सिरमौर, शासकीय हाई स्‍कूल खैरा चोरहटा, संकुल मार्तण्‍ड क्र. 3, हाई स्‍कूल अंतरैला, संकुल बरहुला, पूर्व माध्‍यमिक शाला परिहारिनपुरवा संकुल बरहुला में कोविड-19 प्रारंभ होने के दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कितने-कितने रूपये का सेनेटाईजर/माक्‍स, सेनेटाईज करने का उपकरण खरीदी में कितने-कितने रूपये खर्च किये गये हैं? सहपत्रों के साथ जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के शालाओं में अध्‍ययनरत छात्र-छात्राओं की गत 3 वर्षों में क्‍या छात्र संख्‍या क्‍या है? सूची देवें तथा परीक्षा परिणाम क्‍या है एवं कोविड-19 समय में विद्यालयों का संचालन हुआ कि नहीं? यदि नहीं, तो (क) के सामग्री एवं उपकरण खरीदने का औचित्‍य क्‍या था? (ग) प्रश्नांश (क) के शालाओं में खरीदी एवं व्‍यय राशि की जांच वित्‍त अधिकारी एवं संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण रीवा की संयुक्‍त जांच गठित कर जांच करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शासन निर्देश अनुक्रम में शाला का संचालन किया गया है। शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) अनियमितता की कोई शिकायत प्रश्न दिनांक तक संज्ञान में नहीं है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट - "चालीस"

उप जातियों को पिछड़े वर्ग से जन जाति में शामिल करना

[जनजातीय कार्य]

19. ( क्र. 1688 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या माझी आदिवासी समुदाय के भाग/पर्याय समुह (भोई, ढिमर, केवट, बाथम व केवट आदि) जो कि मध्यप्रदेश के परिपत्र 07 जनवरी 1950 के अनुसार एवं जनजाति कार्य विभाग एवं पिछड़ा वर्ग मंत्रालय की संयुक्त जांच अनुसंधान दिनांक 06.08.2018 एवं 29.08.2018 के अनुसार इन उपजातियों को माझी जनजातिय समुदाय का भाग और प्रायभाग मान लिया है? यदि हाँ, तो सरकार ने डिक्लीरेशन परिपत्र जारी क्यों नहीं किया गया? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार यह जातियां भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.01.1950 के अनुसार प्रारंभ से ही अनुसूचित जनजाति में शामिल थी? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार सरकार द्वारा दिनांक 29.08.2018 के अनुसंधान जांच के आधार पर इन उपजातियों को कब तक पिछड़ा वर्ग सूची से विलोपित कर माझी जनजाति के समक्ष सनसूचित करेंगे? जो कि ये उपजातियां तो पूर्व से ही जनजाति थी इन जातियों को कब अपने संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) किसी जाति/समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में मान्‍य/शामिल करने अथवा न करने का क्षेत्राधिकार भारत सरकार को है।                                    (ख) जी नहीं, क्‍योंकि यह भारत सरकार की अधिसूचना नहीं है। (ग) शेष प्रश्‍नांश भारत सरकार से संबंधित है।

विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्द्ध घुमक्‍कड़ को देय सुविधा

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण]

20. ( क्र. 1832 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्द्ध घुमक्‍कड़ विभाग में कौन-कौन जाति (समुदाय) शामिल है? सूची उपलब्‍ध कराई जावे व इस समुदाय के लोगों को क्‍या-क्‍या सुविधाएं प्रदान की जाती है? नियम, निर्देश, आदेश की प्रति सहित जानकारी उपलब्‍ध कराई जावे। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में जनवरी 2017 से जनवरी 2021 तक जिला मुरैना में क्रियाकलाप हेतु विभाग द्वारा प्रदाय किये गये बजट की वर्षवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्‍त राशि से जनपद पंचायत सबलगढ़, कैलारस, जिला मुरैना में कितने हितग्राहियों को क्‍या-क्‍या सुविधा का लाभ दिया गया। प्रदाय राशि चैक अथवा कैश द्वारा दी गई, जानकारी दी जावे। (घ) क्‍या प्रश्नांश (ग) में उल्‍लेखित हितग्राहियों को कोई लाभ नहीं दिया गया है? यदि हाँ, तो क्‍यों कारण बतावें?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' '' एवं '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जनपद पंचायत सबलगढ़, कैलारस अंतर्गत कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग द्वारा देय सुविधा

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

21. ( क्र. 1833 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग द्वारा हितग्राहियों को क्‍या-क्‍या सुविधा उपलब्‍ध की जाती है व क्‍या इस हेतु कोई नियम नीति आदि निर्मित है तो उसकी प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) वर्ष 2018-2019 से जनवरी 2021 तक विभाग द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई जिला वाईज बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में प्राप्‍त राशि में से जिला मुरैना को कितनी राशि प्राप्‍त हुई व उसमें से क्‍या-क्‍या गतिविधियां संचालित हुई। (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में प्राप्‍त राशि द्वारा गतिविधियों की जानकारी जनपद पंचायत सबलगढ़, कैलारस जिला मुरैना की गतिविधियों के नाम, वर्ष दिनांक, मांग संख्‍या, लेखाशीर्ष, व्‍यय राशि की मात्रा आदि सहित बतावें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग द्वारा मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना एवं मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना का संचालन किया जाता है। योजना संबंधी नियम-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।

शिक्षक संवर्गों की पदपूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

22. ( क्र. 2019 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में विभिन्न संवर्गों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त है?                     (ख) शिक्षा विभाग ने प्रोफेशन एग्जामिनेशन बोर्ड म.प्र. के माध्यम से अंतिम शिक्षक पात्रता परीक्षा कब आयोजित करवाई थी। इसका परिणाम कब घोषित किया गया। कितने अभ्यर्थी पात्र हुए? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में मैरिट लिस्ट के आधार पर पात्र आवेदकों के प्रमाण पत्रों का वेरीफेशन प्रारंभ किया गया था? यदि हाँ, तो कब से एवं क्या वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यदि नहीं, तो किन कारणों से स्थगित है। (घ) शासन वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कब से करवाएगी? रिक्त पड़े शिक्षकों के पद कब तक भरे जा सकेंगे। (ड.) छतरपुर जिलांतर्गत प्रत्येक शाला में प्रश्न दिनांक की स्थिति में स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी प्रदाय करें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा-2018 के अंतर्गत फरवरी/मार्च 2019 में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम क्रमश: दिनांक 28 अगस्त 2019 एवं 26 अक्टूबर 2019 को घोषित किए गए। 44040 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं 216240 माध्यमिक शिक्षक पात्र हुए है। (ग) जी हाँ। दिनांक 01.07.2020 से। जी नहीं। कोरोना महामारी के कारण वेरिफिकेशन का कार्य स्थगित किया गया है। (घ) आवश्‍यक निर्णय होने पर वेरिफिकेशन का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। शेषांश समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

नर्मदा लेसिन में पौधारोपण

[वन]

23. ( क्र. 2060 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) जबलपुर वनमंडल में 2 जुलाई 2017 को नर्मदा कछार क्षेत्र में कहां-कहां पर कितने-कितने पौधों का रोपण कराया गया तथा कितनी राशि का व्‍यय हुआ? इसका भौतिक सत्‍यापन किसके द्वारा कब किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पौधों की सुरक्षा, रखरखाव व सिंचाई की क्‍या व्‍यवस्‍था की गई थी तथा वनमंडल द्वारा इस पर कितनी राशि व्‍यय की गई? वर्तमान में कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कब कहां-कहां से किस-किस प्रजाति के कितने-कितने पौधे किस दर पर कितनी राशि के क्रय किये गये? इनके परिवहन पर कितनी राशि व्‍यय हुई बतलायें? क्‍या शासन पौधा रोपण कार्य में राशि का दुरूपयोग व भ्रष्‍टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में है। (ग) पौधे क्रय न किये जाकर शासकीय नर्सरी से प्राप्‍त किये गये हैं। अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। पौधा रोपण कार्य में राशि का दुरूपयोग व भ्रष्‍टाचार का कोई प्रकरण प्रकाश में ना आने के फलस्‍वरूप अधिकारियों पर कार्यवाही करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

हितग्राहियों को राशि प्राप्त न होना

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

24. ( क्र. 2114 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) सत्र 2018-19, 2019-20 एवं सत्र 2020-21 में विकासखण्ड जवा में कन्यादान योजना अंतर्गत कुल कितने हितग्राही सम्मिलित हुए हैं? क्या कन्यादान योजना में शामिल कुछ हितग्राहियों को राशि का भुगतान नहीं हो सका है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने हितग्राही हैं जो अभी तक राशि से वंचित हैं? हितग्राहियों का नाम एवं निवास स्थान सहित सूची उपलब्ध करावें। (ख) ऐसे सम्मिलित एवं पात्र वंचित हितग्राहियों को लंबित राशि का भुगतान कब तक किया जा सकेगा?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) :  (क) विकासखण्‍ड जवा में वर्ष 2018-19 में 247, वर्ष 2019-20 में 240 तथा वर्ष 2020-21 में कोविड 19 के दृष्टिगत कोई भी सामूहिक विवाह सम्‍पन्‍न नहीं कराये गये है। कुल सम्‍पन्‍न विवाह के 487 हितग्राहियों को राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में वंचित हितग्राहियों को लंबित राशि दिये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 

 

जनपद पंचायत सिरमौर एवं जवा में विभागीय कार्य

[अनुसूचित जाति कल्याण]

25. ( क्र. 2122 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला रीवा अंतर्गत जनपद पंचायत सिरमौर एवं जवा में विभाग द्वारा हरिजन एवं आदिवासी बस्तियों में कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है?                              (ख) वित्तीय वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायत सिरमौर एवं जवा की कुल कितनी पंचायतों को विभाग की किस किस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है? ग्राम पंचायतवार विवरण उपलब्ध करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।


आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना अंतर्गत लंबित ऋणों के स्वीकृति

[पशुपालन एवं डेयरी]

26. ( क्र. 2125 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) शासन द्वारा संचालित आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में रीवा जिले के कितने हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया एवं दो वर्ष पूर्व विभाग द्वारा प्रस्तावित हितग्राही जिनका अपरिहार्य कारणों से बैंक ऋण लंबित हैं उन्हें वर्तमान में क्या अनुदान राशि की व्यवस्था पशु पालन विभाग द्वारा की जावेगी? (ख) यदि हाँ, तो रीवा जिले के विकासखण्ड जवा अंतर्गत हितग्राही आशुतोष द्विवेदी पिता श्री श्रद्धानंद द्विवेदी निवासी ग्राम चैखण्डी के लिए उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं जिला रीवा के पत्र क्रं. 7961/पशुधन/2019-20 दिनांक 10.04.2019 द्वारा प्रस्ताव पत्र ऋण स्वीकृति हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा अतरैला के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) यह कि लंबित ऋण कब तक स्वीकृत किये जा सकेंगे?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (‍क) वित्‍तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में 6 हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया है। वर्तमान में योजना में लंबित प्रकरण स्‍वीकृति हेतु बजट उपलब्‍ध न होने से राशि प्रदान किया जाना संभव नहीं है। (ख) रीवा जिले के विकासखण्‍ड जवा अंतर्गत हितग्राही श्री अशुतोष द्विवेदी पिता श्री श्रद्धानन्‍द द्विवेदी निवासी ग्राम चैखडीं के प्रकरण में स्‍वीकृति की कार्यवाही हेतु शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक शाखा अतरैला द्वारा आवेदक से आवश्‍यक दस्‍तावेज उपलब्‍ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। (ग) राशि उपलब्‍ध न होने से प्रकरण स्‍वीकृत किया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अनुकम्‍पा नियुक्ति के प्रकरण

[स्कूल शिक्षा]

27. ( क्र. 2126 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में कुल ऐसे कितने आवेदक हैं जिन्हें सहायक शिक्षक के पद पर अनुकम्‍पा नियुक्ति दी जानी है क्या अनुकम्‍पा नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा अनिवार्य है यदि हाँ, तो अनुकम्‍पा नियुक्ति व सामान्य नियुक्ति में अंतर क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित ऐसे कितने आवेदक है जो D.Ed B.Ed परीक्षा पास होने के बाद भी पात्रता परीक्षा के नाम पर नियुक्ति से वंचित हैं? (ग) राज्य शासन द्वारा अनुकम्‍पा नियुक्ति हेतु पूर्व में ऐसी पात्रता परीक्षा कब आयोजित की थी यदि ऐसी पात्रता परीक्षा आयोजित ही नहीं की गई तो क्यों आवेदकों को पात्रता परीक्षा के नाम रोककर अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई। (घ) अनुकम्‍पा नियुक्ति शासन द्वारा ही लागू की गई है तो इस प्रकार की शर्त (पात्रता परीक्षा) लागू करना क्या न्याय संगत है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वर्तमान में सहायक शिक्षक का पद सीधी भर्ती अंतर्गत नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा द्वारा चयन का प्रावधान है। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर 2014 अनुसार किसी शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित एक सदस्य को अनुकम्‍पा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता होने पर सीधी भर्ती के अंतर्गत पात्रता परीक्षा द्वारा चयन करने का प्रावधान है। (ख) जिला राजगढ़ अन्‍तर्गत 02 आवेदक डी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण है परन्तु पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने से उन्हें अनुकम्‍पा नियुक्ति प्रदाय नहीं की गई है। बी.एड. परीक्षा उत्‍तीर्ण कोई आवेदक नहीं है। (ग) मात्र अनुकम्‍पा नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है अपितु म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 अनुसार प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के अन्‍तर्गत पात्रता परीक्षा द्वारा चयन का प्रावधान होने से प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकम्‍पा नियुक्ति नहीं दी जा सकी है। इस संबंध में म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 01.02.2021 द्वारा दिये गये नवीन निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है। (घ) उत्तरांश '''' अनुसार। .

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का पालन

[जनजातीय कार्य]

28. ( क्र. 2147 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र. सामान्य प्रशासन के आदेश दिनांक 06/03/1998 एवं दिनांक 01/01/2018 को धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह जाति के व्यक्ति जिन्‍होंने माझी जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा प्राप्त कर ली है उन कर्मचारि‍यों को संरक्षण सेवा से हटाने के आदेश आदिम जाति कल्याण विभाग को प्राप्त हुये हैं? यदि हाँ, तो म.प्र. आदिम जाति कल्याण विभाग छानबीन समिति द्वारा जाति के कर्मचारि‍यों के विरुद्ध क्यों कार्यवाही की जा रही है? (ख) क्या आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के पत्र क्र. 8802 दिनांक 05/04/2019 द्वारा छानबीन समिति दिनांक 18/03/2019 को किशनलाल को वंशानुगत व्यवसाय मछली मारना, नाव चलाना, समुदाय को माझी जनजाति मान्य किया गया है? दिनांक 19/01/2018 प्रकरण क्र 366/2006 को कु. कविता वर्मा संजय कुमार रायकवार, दिनांक 15/11/2017 प्रकरण क्र 98/1999 को कु. बबीता रायकवार को माझी जनजाति मान्य किया गया है? दिनांक 20/07/2016 प्रकरण क्र. 1316/2016 को निर्णय अनुसार श्री अशोक रायकवार को माझी जनजाति क्यों मान्य नहीं किया गया है? क्या विभाग की छानबीन समिति के द्वारा एक ही जाति के वंशानुगत व्यवसाय मछली मारना, नाव चलाना, समुदाय रायकवार, बाथम कर्मचारियों के विरू़द्ध क्यों कार्यवाही की जा रही है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। छानबीन समिति द्वारा समाज शास्‍त्रीय एवं नेतृत्‍व शास्‍त्रीय तथ्‍यों के आधार पर निर्णय लिया गया है।

संयुक्त संचालक एवं नियंत्रक की प्रतिनियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

29. ( क्र. 2215 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संयुक्त संचालक स्थापना और विधि शाखा में कौन-कौन कार्यरत हैं? उनके नाम और प्रतिनियुक्ति पर आने की दिनांक और उनके समस्त स्थापना आदेश की सत्यापित प्रतियां देवें। (ख) राज्य शिक्षा केंद्र में नियंत्रक के कितने पर कौन-कौन सी शाखाओं में है और कौन-कौन कब से प्रतिनियुक्ति पर इन पदों पर कार्यरत हैं? क्या प्रतिनियुक्ति पर नियमानुसार उनके 3 वर्ष पूरे हो गए हैं? इनका मूल पद क्या है? प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के नियम क्या है नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पर सेवा बढ़ने के कारण और शर्तें क्या हैं? (ग) मूल पद पर कब-कब इन्होंने कार्य किया? प्रतिनियुक्ति पर कब-कब लौटे उनका प्रमोशन कब-कब हुआ और राज्य शिक्षा केंद्र की किन-किन शाखाओं में किन किन पदों पर कौन-कौन से कार्यों के लिए ने तैनात किया गया था?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) संयुक्त संचालक,स्थापना एवं विधि शाखा में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत न होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) राज्य शिक्षा केन्द्र की सर्व शिक्षा अभियान मिशन इकाई परियोजना में पूर्व से प्रचलित ''प्रबंधक, वित्त'' के पदनाम को परिवर्तन कर नियंत्रक, वित्त किये जाने की स्वीकृति राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 29.8.2013 में दी गई है। इसके अतिरिक्त नियंत्रक का पद स्वीकृत नहीं है। राज्य शिक्षा केन्द्र में 39 घटकवार कक्ष बनाये है। इन कक्षों के संचालन हेतु 15 अधिकारियों को कक्ष के नियंत्रक का दायित्व सौंपा गया हैजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - '' अनुसार। जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर होकर कक्ष के नियंत्रक का दायित्‍व निर्वहन कर रहे है, के वर्तमान मूल पद एवं प्रतिनियुक्ति अवधि संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - '' अनुसार। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1 दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः चार वर्ष। इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798 दिनां 9.6.2017 के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुशांगिक कार्यालयों में पदस्थ ऐसे शिक्षक संवर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्त न किये जाने के निर्देश है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

अनुकम्पा नियुक्तियों के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

30. ( क्र. 2249 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग के शिक्षा विभाग में वर्ष 2019 से वर्तमान तक कितने कर्मचारियों/ शिक्षकों/प्रधानाचार्यों एवं अन्‍य की मृत्‍यु हुई? इन मृतकों के परिवारों से कितने अनुकम्‍पा नियुक्ति के आवेदन कब-कब प्राप्‍त हुए? वरिष्‍ठता क्रम में बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में वरिष्‍ठता क्रम में किस-किस की अनुकम्‍पा नियुक्ति की गई? क्‍या रमाकान्‍त मुदगल, प्राचार्य शा.उ. माध्‍यमिक विद्यालय सरौद, तहसील पाटन, जिला जबलपुर में कार्यरत रहते उनकी मृत्‍यु हुई थी? मृत्‍यु पश्‍चात स्‍व. मुदगल के लड़के ऋषभ मुदगल ने दिनांक 24-01-2020 अनुकम्‍पा नियुक्ति हेतु आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को दिया था। यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक उसकी अनुकम्‍पा नियुक्ति क्‍यों नहीं की गई?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जबलपुर संभाग अन्तर्गत जिलेवार  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं दो अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। जी हाँ। जी हाँ। संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग में सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त नहीं होने के कारण स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-25/2017/20-1 भोपाल दिनांक 16.09.2020 द्वारा श्री ऋषभ मुदगल पुत्र                                                         स्व. श्री आर.के. मुदगल की अनुकम्‍पा नियुक्ति सहायक ग्रेड-3 के पद पर अन्य विभाग में रिक्त सहायक ग्रेड-3 के पद पर किये जाने हेतु अनापत्ति दिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण में संबंधित जिला कलेक्टर से कार्यवाही कराने जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को प्रेषित किया गया। श्री ऋषभ मुदगल द्वारा दिनांक 08 फरवरी को भृत्य के पद हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत विकल्प के आधार पर अनुकम्‍पा नियुक्ति हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

गणवेश क्रय करना

[स्कूल शिक्षा]

31. ( क्र. 2250 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले वर्ष 2020-21 में कक्षा 01 से 08 तक छात्र एवं छात्राओं को नि:शुल्‍क गणवेश वितरण का कार्य स्‍व-सहायता समूहों के माध्‍यम से किया जाना था। उसके लिए सक्षम एवं क्रियाशील स्‍व-सहायता समूहों का आंकलन निर्धारण की कार्यवाही दिनांक 02.07.2020 तक पूर्ण करना था? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार कौन-कौन से स्‍व-सहायता समूह सक्षम एवं क्रियाशील पाए गए विवरण दें तथा सक्षमता का आधार भी बताएं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में कुल कितने छात्र-छात्राओं के नि:शुल्‍क दो जोड़ी ड्रेस सप्‍लाई हेतु किन शर्तों पर किस-किस स्‍व-सहायता समूहों को कब कार्यादेश दिया गया। उक्‍त स्‍व-सहायता समूहों एवं वेन्‍डरों से जो अनुबंध किया गया उसका विवरण भी एक प्रति उपलब्‍ध करावें। प्रश्‍न दिनांक तक कितनी जोड़ी ड्रेस प्रदाय की गई तथा कितना भुगतान किया कर दिया गया? (घ) कटनी जिले में म.प्र. राज्‍य ग्रामीण आजिविका मिशन में जिला परियोजना प्रबंधक के पद पर कौन और कब से कार्यरत है। उनकी विगत 5 वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई? शिकायतवार, कार्यवाहीवार विवरण दें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '' अनुसार। क्षमता का निर्धारण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राज्य शहरी आजीविका मिशन के संकुल स्तरीय संगठन द्वारा किया गया। (ग) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 122616 नगरीय प्रशासन एवं विकास (राज्य शहरी आजीविका मिशन) द्वारा 6916 छात्रों को 2 जोड़ी गणवेश हेतु कार्यादेश दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '' अनुसार। कार्य आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - '' अनुसार। अनुबंध संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - '' अनुसार। अभी गणवेश प्रदाय नहीं की गई है। शासन के निर्णय अनुसार 75 प्रतिशत राशि स्व-सहायता समूह के खातों में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी की गई। (घ) कटनी जिले में म.प्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मे जिला परियोजना प्रबंधक के पद पर श्रीमती शबाना बेगम दिनांक 11/09/2017 से कार्यरत है। उनकी विगत 05 वर्षों से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ग्रामीण विकास मद की राशि

[वन]

32. ( क्र. 2275 ) श्री धरमू सिंग सिरसाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) क्‍या राज्‍य शासन वन विभाग भोपाल के आदेश दिनांक 15 मई, 1998 के अनुसार शुद्ध लाभ की राशि में से ग्रामीण विकास एवं वन विकास मद की राशि प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को पूर्ण भुगतान मध्‍यप्रदेश लघु वनोपज सहकारी संघ खेल परिसर भोपाल से नहीं करवाया जा सका। (ख) वर्ष 1998 से 2020 तक ग्रामीण विकास एवं वन विकास मद की कितनी राशि प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्‍ध नहीं करवाई गई, कितनी राशि ग्रामीण विकास एवं वन विकास मद की जिला वनोपज सहकारी यूनियनों को उपलब्‍ध करवाई कितनी राशि संघ के पास जमा है, वर्षवार बतावें? (ग) ग्रामीण विकास एवं वन विकास मद की पूरी राशि कब तक प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्‍ध करवा दी जावेगी।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) राज्य शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 26-01/ 2007/10-3 दिनांक 10.02.2012 के अनुसार प्रश्नगत राशि संघ/वन विभाग के निर्देशानुसार व्यय किये जाने का प्रावधान है। समितियों के प्रस्ताव जिला यूनियन के संचालक मण्डल की अनुशंसा के पश्चात् प्राप्त होने पर राशि प्रदाय की जाती है। समितियों को सीधे भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) उत्तरांश '' में उल्लेखित आदेश दिनांक 10.02.2012 के अनुसार ग्रामीण एवं वन विकास मद की राशि संघ/वन विभाग के निर्देशानुसार व्यय किये जाने के निर्देश है। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। इन निर्देशों के अनुपालन में म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा समितियों के प्रस्ताव जिला यूनियन के माध्यम से प्राप्त होने पर उनकी स्वीकृति की कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

 

 

मुख्‍य सचिव के आदेश का पालन

[वन]

33. ( क्र. 2278 ) श्री धरमू सिंग सिरसाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) क्‍या मुख्‍य सचिव द्वारा जारी आदेश क्रमांक 230/सी.एस./04 दिनांक 24 जुलाई 2004 एवं आदेश क्रमांक 974/एफ. 25-8/2015/10-3 दिनांक 1 जून 2015 का बैतूल एवं छतरपुर जिले में प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी पालन नहीं करवाया गया? (ख) दिनांक 24 जुलाई 2004 एवं दिनांक 1 जून 2015 को मुख्‍य सचिव ने किस-किस विषय पर क्‍या-क्‍या आदेश एवं निर्देश दिए उनका पालन किए जाने के संबंध में बैतूल एवं छतरपुर जिले में किस दिनांक को क्‍या कार्यवाही की गई? किस आदेश, निर्देश का किन कारणों से प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी पालन नहीं किया गया? (ग) दिनांक 24 जुलाई 2004 एवं दिनांक 1 जून 2015 को मुख्‍य सचिव द्वारा जारी आदेश का पालन करवाए जाने की निगरानी किए जाने के संबंध में मुख्‍य सचिव कार्यालय ने क्‍या कार्यवाही की? यदि नहीं, की तो उसका भी कारण बतावें? (घ) मुख्‍य सचिव कार्यालय कब तक आदेश दिनांक 24 जुलाई 2004 एवं दिनांक 1 जून 2015 तक पालन करवाएगा? समय-सीमा सहित बतावें।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश के प्रथम भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। दिनांक 24 जुलाई 2004 में दिये गये निर्देशों के पालन में बैतूल एवं छतरपुर जिले में वन-राजस्व भूमि का संयुक्त सीमांकन उपरान्त वन राजस्व सीमा का निर्धारण किया गया। दिनांक 01 जून 2015 में दिये गये निर्देशों के संबंध में कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा की जानी है। अतः शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) दिनांक 24 जुलाई 2004 के निर्देश के अनुपालन में सतत् मॉनिटरिंग से 98 प्रतिशत की प्रगति हुई है। वन व्यवस्थापन के प्रकरणों में अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जाती है जो सतत् निगरानी में है। (घ) उत्तरांश (ग) के अनुसार समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

सतुपड़ा टाईगर रिजर्व के बफर जोन में हो रहे अवैध निर्माण

[वन]

34. ( क्र. 2282 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) सतुपड़ा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद के क्षेत्र अंतर्गत मढई एवं इसके आस-पास के बफर जोन में जनवरी 2021 में कितने रिसोर्ट एवं होटल निर्माण किये गये हैं, उनके मालिक के नाम, पते सहित सूची उपलब्‍ध करायें? (ख) बफर जोन क्षेत्र में रिसोर्ट एवं होटल निर्माण के संबंध में मध्‍यप्रदेश शासन एवं भारत शासन के क्‍या दिशा-निर्देश हैं, उनकी प्रति उपलब्‍ध करावें? साथ ही इन रिसोर्ट मालिकों/होटल मालिकों को किस आधार पर अनुमतियां दी गई है उनका विवरण उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या बफर जोन में लगातार रिसोर्ट/होटल का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा है? इसके संबंध में क्षेत्रीय विधायक द्वारा समय-समय पर शिकायतें भी की गई है, उस पर विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? जिन लोगों द्वारा अवैध निर्माण किया गया है? उनका अतिक्रमण कब तक हटाया जायेगा?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के क्षेत्र अंतर्गत मढई एवं उसके आस-पास स्थित बफर जोन के राजस्व क्षेत्र में निजी भूमि पर जनवरी 2021 में 2 रिसोर्ट/ होटल निर्माण किये गये है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है।                                             (ख) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के राजपत्र दिनांक 09.08.2017 से अधिसूचित इको सेंसिटिव जोन में रिसोर्ट एवं होटल निर्माण के संबंध में जारी दिशा-निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है। भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्‍थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार विनियमित क्रिया-कलाप में शामिल है। किन्‍तु अभी पर्यटन महायोजना अनुमोदित नहीं होने से इस क्रिया-कलाप को अवैध नहीं माना जा सकता अत: फिलहाल उक्त रिसोर्ट मालिकों/होटल मालिकों को किसी तरह के निर्माण कार्य की अनुमति का प्रश्‍न निहित नहीं है। (ग) बफर जोन के राजस्व क्षेत्र में निजी भूमि पर अवैध रूप से किये गये रिसोर्ट/होटल निर्माण के संबंध में क्षेत्रीय विधायक द्वारा दो शिकायत प्राप्त हुई है। उप संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व द्वारा उक्‍त निर्माण पर विधिसम्‍मत कार्यवाही करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर/तहसीलदार सोहागपुर/सहायक संचालक सोहागपुर एवं आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद को लेख किया गया है। पर्यटन महायोजना अनुमोदित होने के उपरांत गुण-दोष के आधार पर ही कार्यवाही संभव है।

वन संरक्षक के पद पर पदस्‍थापना की दी गई स्‍वीकृति

[वन]

35. ( क्र. 2295 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन संरक्षक के पद पर मुख्‍य वन संरक्षक एवं अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक की पदस्‍थापना से संबंधित वित्‍त विभाग ने किस दिनांक को अपनी अनुमति स्‍वीकृति या अनुमोदन प्रदान किया है? (ख) वन संरक्षक, मुख्‍य वन संरक्षक एवं अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक का क्‍या वेतनमान है? वन संरक्षक के पद पर अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक की पदस्‍थापना के कारण शासन को कितना वेतन अतिरिक्‍त रूप में भुगतान करना पड़ रहा है?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) वन संरक्षक के पद पर मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पदस्थापना करने हेतु वित्त विभाग की अनुमति या अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है। उक्त पदस्थापना वन विभाग द्वारा स्वयं प्रशासकीय निर्णय लिया जाकर की जाती है। (ख) वन संरक्षक का वेतनमान 131100-216600, मुख्य वन संरक्षक का वेतनमान 144200-218200 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का वेतनमान 182200-224100 है। विभाग में स्वीकृत पदों के अन्तर्गत ही पदस्थापना की जाती है। इस कारण वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के पद पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पदस्थापना से शासन को अतिरिक्त व्यय का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विभाग द्वारा दी गई स्‍वीकृति

[वन]

36. ( क्र. 2296 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                     (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग राज्‍य मंत्रालय ने क्षेत्रीय वनवृत्‍त में वन संरक्षक के पद पर मुख्‍य वन संरक्षक एवं अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक को पदस्‍थ किए जाने से संबंधित किस दिनांक को स्‍वीकृति या अनुमति प्रदान की या अनुमोदन किया? प्रति सहित बतावें। (ख) वन संरक्षक के पद पर उच्‍च पद के मुख्‍य वन संरक्षक एवं अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक की पदस्‍थापना के क्‍या-क्‍या कारण रहे हैं इसकी अनुमति, स्‍वीकृति या अनुमोदन राज्‍य मंत्रिमण्‍डल ने अपने किस निर्णय दिनांक से किया? (ग) वन संरक्षक, मुख्‍य वन संरक्षक एवं अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक का वेतनमान क्‍या है? यह वेतनमान किसके द्वारा स्‍वीकृत है?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विभागीय संरचना अनुसार क्षेत्रीय वृत्तों में मुख्य वन संरक्षक के पद स्वीकृत किये गये हैं। विभाग द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के राज्य स्तर पर स्वीकृत पदों और अधिकारियों की उक्त स्तर पर उपलब्धता को देखते हुए बेहतर प्रशासन हेतु कुछ वृत्तों में समय-समय पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी की पदस्थापना की गई है। क्षेत्रीय वन वृत्त में मुख्य वन संरक्षक के पद पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पदस्थापना करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति/अनुमति या अनुमोदन प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। (ख) विभाग के अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक स्तर के कर्मचारियों की कमी के दृष्टिगत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी को मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। (ग) वन संरक्षक का वेतनमान 131100-216600, मुख्य वन संरक्षक का वेतनमान 144200-218200 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का वेतनमान 182200-224100 है। यह वेतनमान भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना दिनांक 28.09.2016 द्वारा स्वीकृत है।

कृत्रिम अंग उपकरणों का वितरण

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

37. ( क्र. 2336 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में विगत 03 वर्षों में विभाग द्वारा कितने व कहां-कहां पर कृत्रिम अंग उपकरण वितरण किये गये? जनपद पंचायतवार कितने-कितने हितग्राही लाभांवित हुये हैं? उनके नाम, पता सहित वितरित किये गये उपकरणों की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रदान किये गये उपकरण की लागत जो प्रत्‍येक व्‍यक्ति को दिया गया है, तथा जिले के कुल कितनी धन राशि इस कार्य के लि‍ये राज्‍य सरकार द्वारा उपलब्‍ध कराई गई है? मद सहित उक्‍त अवधि की स्थिति में जानकारी देवें। (ग) क्‍या शासन के निर्देशानुसार शिविर लगाकर हितग्राहियों के कृत्रिम अंगों का वितरण किया जाता है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अवधि किन-किन जनपदों में कब-कब शिविर का आयोजन किया गया? उक्‍त शिविर में जिले के कौन-कौन अधिकारी सम्मिलित हुए? नाम सहित जानकारी देवें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र- अनुसार। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार राज्‍य सरकार द्वारा अनूपपुर जिले को वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 4.00 लाख का आवंटन उपलब्‍ध कराया गया है, हितग्राहियों को प्रदाय किये गये उपकरण की लागत जो प्रत्‍येक व्‍यक्ति को दिया गया है की मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार (ग) जी हाँ। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार।

परीक्षा उत्‍तीर्ण कर अभ्‍यार्थियों को अवसर प्रदान किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

38. ( क्र. 2351 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 का आयोजन किया गया था? इस पात्रता के उत्‍तीर्ण अभ्‍यार्थियों के अभिलेख सत्‍यापन का कार्य कब से कब तक किया गया?                                 (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित समस्‍त अभ्‍यार्थियों के अभिलेख के सत्‍यापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्‍यों एवं शेष रहे अभ्‍यार्थियों के अभिलेख सत्‍यापन का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ग) उक्‍त उत्‍तीर्ण अभ्‍यार्थियों को शिक्षक संवर्ग के विभिन्‍न वर्गों में कब तक नियुक्ति प्रदान की जाएगी? (घ) क्‍या उक्‍तानुसार अभ्‍यार्थियों के अभिलेख सत्‍यापन न होने एवं रिक्‍त पद होने के बावजूद उन्‍हें नियुक्ति न दिए जाने से प्रदेश की शैक्षणिक व्‍यवस्‍था पर विपरीत प्रभावन पड़ रहा है एवं क्‍या विभाग द्वारा शैक्षणिक कार्य हेतु वैकल्पिक व्‍यवस्‍था की गई है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। दिनांक 01.07.2020 से 03.07.2020 तक किया गया है। (ख) जी नही। कोरोना महामारी के कारण दिनांक 04.07.2020 से अभिलेख सत्यापन का कार्य स्थगित किया गया है। आवश्‍यक निर्णय होने पर अभिलेख सत्यापन की कार्रवाई की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नही। जी हाँ, अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था कर अध्यापन कार्य सुचारु रुप से संचालित किया जा रहा है।

वन विभाग द्वारा कराये गये कार्य

[वन]

39. ( क्र. 2382 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) रायसेन जिले में कौन-कौन से वन मार्ग हैं तथा उनके निर्माण, मरम्‍मत कार्य पर वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई पूर्ण विवरण दें, कार्य स्‍थल पर सूचना पटल (बोर्ड) क्‍यों नहीं लगवाया तथा कब तक लगवायेंगे। (ख) वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक वन समितियों द्वारा जिले में क्‍या-क्‍या कार्य कहाँ-कहाँ करवाये उन पर कितनी राशि व्‍यय हुई, कार्य स्‍थल पर सूचना पटल (बोर्ड) क्‍यों नहीं लगवाया तथा कब तक लगवायेंगे। (ग) फरवरी, 2021 की स्थिति में किस-किस समिति के पास कितनी-कितनी राशि है तथा उक्‍त राशि व्‍यय क्‍यों नहीं की जा रही तथा कब तक राशि व्‍यय की जायेगी? (घ) फरवरी, 2021 की स्थिति में किन किन तेंदूपत्‍ता श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान क्‍यों नहीं किया गया तथा कब तक मजदूरी का भुगतान होगा?
वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) रायसेन जिले में वनमंडल रायसेन एवं औबेदुल्‍लागंज में वनमार्ग एवं उनके निर्माण एवं मरम्मत कार्य पर वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक व्यय की गई राशि का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। मरम्‍मत कार्यों हेतु सूचना पटल लगाने का प्रावधान नहीं है। (ख) वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक वनमंडल रायसेन एवं औबेदुल्‍लागंज की समितियों द्वारा कराये गये कार्यों पर व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में है। अधिकांश कार्य छोटे स्‍वरूप के होने से सूचना पटल लगाने का कार्य नहीं किया गया है। (ग) भोपाल वृत्त के वनमंडल सामान्य रायसेन एवं औबेदुल्‍लागंज के अंतर्गत फरवरी 2021 की स्थिति में समितियों के पास उपलब्ध राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 में है। समिति आवश्‍यकतानुसार स्‍वविवेक से निर्णय कर अपनी धनराशि का प्रबंधन करती हैं, अत: समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।                                        (घ) कोई मजदूरी भुगतान बकाया नहीं है।

अंशदायी पेंशन स्‍कीम

[स्कूल शिक्षा]

40. ( क्र. 2383 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्‍यापक संवर्ग की पेंशन स्‍कीम हेतु एन.एस.डी.एल. संस्‍था के साथ विभाग ने अनुबंध किया है यदि हाँ, तो उसमें क्‍या-क्‍या प्रावधान हैं पूर्ण विवरण दें? (ख) सेवानिवृत्‍त होने पर अध्‍यापक संवर्ग को क्‍या-क्‍या लाभ मिलेगा रायसेन जिले में कितने अध्‍यापक संवर्ग को क्‍या-क्‍या लाभ मिला? उसकी संख्‍यात्‍मक जानकारी दें? (ग) अध्‍यापक संवर्ग की मृत्‍यु की स्थिति में उनके उत्‍तराधिकारी को राशि भुगतान के संबंध में क्‍या-क्‍या प्रावधान है रायसेन जिले में लम्बित प्रकरणों की संख्‍यात्‍मक जानकारी उपलब्‍ध कराएं? (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में विगत 3 वर्षों में रायसेन जिले के लंबित भुगतानों के निपटारे हेतु माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन सांसद/विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अनुबंध एवं प्रक्रिया संलग्न है। (ख) शासन परिपत्र दिनांक 06.08.2014 के निर्देश अनुसार सेवानिवृत्त होने पर अभिदाता की कुल जमा राशि की 40% राशि की एन्यूटी अभिदाता को मासिक पेंशन के भुगतान के रूप में (एन्युईटी परचेज़) एवं शेष 60% राशि अभिदाता को एक मुश्त भुगतान की जाती है। रायसेन जिले में ऐसे 12 अध्यापक संवर्ग को उक्त लाभ मिला है।                              (ग) अध्यापक संवर्ग के शासकीय सेवक की मृत्यु होने के उपरांत अंशदान की कुल जमा राशि यदि दो लाख से कम है तो सम्पूर्ण राशि मृतक के वेध उत्तराधिकारी को भुगतान करने का प्रावधान है। यदि अंशदान की राशि दो लाख से अधिक है तो 20% एक मुश्त भुगतान एवं 80% राशि पेंशन के रूप में भुगतान करने का प्रावधान है। रायसेन जिले में एक प्रकरण लंबित है। (घ) प्रश्नांश '' के संबंध में विगत 3 वर्षों में रायसेन जिले के लंबित भुगतानों के निपटारे हेतु माननीय सांसद/ विधायकों के पत्र प्राप्त नहीं हुए। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वन समितियों का गठन

[वन]

41. ( क्र. 2489 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र में कितनी वन समितियां हैं इनका गठन कब किया गया था क्या ग्रामों में वर्तमान समय में भी समितियां संचालित है यदि हाँ, तो उन समितियों के अध्यक्ष व समितियों के सदस्यों की जानकारी उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो नवीन वन समितियों का गठन कब तक किया जावेगा? (ख) नवीन वन समितियों के गठन की क्या प्रक्रिया एवं नियम है? पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 206 समितियां हैं, जो वर्तमान में भी संचालित हैं, जिनके गठन की तिथि एवं समिति के अध्‍यक्ष व सदस्‍यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में है, शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में है।

बैकलॉक पदों पर भर्ती

[जनजातीय कार्य]

42. ( क्र. 2551 ) श्री मनोज चावला : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) टी.आर.आई की रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति/ जनजाति/पिछड़ा वर्ग के लिए रिक्त पदों का कुल कितना बैकलॉग था? सूची उपलब्ध कराएं।                                       (ख) विगत 3 वर्षों में प्रदेश में प्रत्येक जिले में समस्त श्रेणियों के कुल कितने पदों पर बैकलॉग भर्तियां की गई हैं? (ग) क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष बैकलॉग पदों पर भर्ती की अवधि बढ़ाई जाती है एवं निर्देश दिए गए थे कि बैकलॉग पद की पूर्ति नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। (घ) बैकलॉग पदों की पूर्ति नहीं करने वाले कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई हैं? कार्यवाही की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराएं। (ड.) जिला स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को विशेष भर्ती अभियान के तहत पद पूर्ति के अधिकार कलेक्टर को है? यदि हाँ, तो कलेक्टर के माध्यम से विभिन्न जिलों में कितने पदों की पूर्ति विगत 3 वर्षों में की गई है? क्या शासन आगामी कितने समय में अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग के पदों की पूर्ति करेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आदिमजाति कल्याण योजना अन्तर्गत विकास कार्य

[अनुसूचित जाति कल्याण]

43. ( क्र. 2568 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विगत 2 वर्षों में विभाग द्वारा किन-किन ग्रामों में कितने परिवारों को शासन द्वारा किस योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया गया ग्रामवार संख्‍यात्‍मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विगत 2 वर्षों में विभाग द्वारा किन किन ग्रामों में कौन-कौन से विकास कार्य निर्माणकर कराये गए ग्रामवार, राशिवार, स्थानवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावे। (ग) वर्ष 2020-21 में कितने निर्माण कार्य प्रस्तावित है कितने स्वीकृत किये गए जानकारी उपलब्ध करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

 

अशासकीय संस्‍थाओं के कर्मचारी की सेवानिवृत्ति

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

44. ( क्र. 2639 ) श्री आरिफ मसूद, श्री पी.सी. शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामाजिक विभाग के अंतर्गत शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्‍त अशासकीय संस्‍थाओं के कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्‍त क्‍यों किया जा रहा है? जानकारी उपलब्‍ध कराऐं। (ख) विकलांग बच्‍चों के साथ कार्य करने वाले विशेष शिक्षकों की सेवानिवृत्‍त आयु शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान 62 वर्ष क्‍यों नहीं है? (ग) उच्‍च न्‍यायालय के आदेश क्रमांक डब्‍ल्‍यू .पी. 35536/ 18 दिनांक 21/08/2018 के आदेश का पालन क्‍यों नहीं हो रहा है? जानकारी उपलब्‍ध कराएं।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) :  (क) विभाग अंतर्गत शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्‍त अशासकीय संस्‍थाओं के कर्मचारियों को संचालनालयीन ज्ञापन क्रमांक/नि.क./2019/1092, दिनांक 12.04.2019 से जारी निर्देश के पालन में 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्‍त किये जाने के निर्देश है। आदेश की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट पर है। (ख) संचालनालयीन ज्ञापन क्रमांक 1092, दिनांक 12.04.2019 के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) मान. उच्‍च न्‍यायालय मे दायर याचिका क्रमांक डब्‍ल्‍यू.पी.-35536/18 में पारित आदेश 21.08.2018 प्राप्‍त नही। अत: आदेश का पालन किये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बयालीस"

संविदा कर्मचारियों को नियमित करना

[स्कूल शिक्षा]

45. ( क्र. 2653 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 5 जून 2018 की संविदा नीति अनुसार विभागीय सेटअप बदलने के लिए संविदा कर्मचारियों के पदों को नियमित पदों में बदलने के लिए क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) स्‍कूल शिक्षा विभाग के समस्‍त विभाग, निगम मंडल, बोर्ड परिषद, ओपन स्‍कूल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के नियमित वेतनमान के कौन-कौन से पद रिक्‍त हैं संख्‍या सहित बतायें? (ग) राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कौन-कौन से प्रयास किए गए और उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सर्वसुविधायुक्‍त स्‍कूल खोले जाना

[स्कूल शिक्षा]

46. ( क्र. 2679 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. रायजिंग योजना के तहत सर्वसुविधायुक्‍त स्‍कूल म.प्र. के प्रत्‍येक ब्‍लाकों में कब तक खोलने की योजना है, संस्‍था में प्राचार्य एवं अन्‍य स्‍टाफ का प्रबंध कहां से कैसे होगा?                                                 (ख) स्‍कूल शिक्षा विभाग में आदिमजाति कल्‍याण विभाग के स्‍कूलों तथा आश्रमों को शामिल किया जा रहा है तथा माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल द्वारा संचालित स्‍कूलों को भी स्‍कूल शिक्षा विभाग में शामिल किया जा रहा है तथा वहां कार्यरत कर्मचारियों से सहमति ली जा रही है अथवा नहीं स्‍पष्‍ट करें। (ग) स्‍कूल शिक्षा विभाग में शामिल होने पर कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्‍ठता वहीं होगी जो उसके विभाग में थी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) सी.एम.राईज़ सर्व संसाधन सम्‍पन्‍न विद्यालय योजना की स्‍वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्तमान में इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है। (ग) उत्तरांश '' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पूर्व संविदा बी.आर.सी.सी. को ए.इ.ओ. पद पर मर्ज करना

[स्कूल शिक्षा]

47. ( क्र. 2834 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संविदा पूर्व बी.आर.सी.सी. वर्तमान बी.ए.सी. प्रदेश में कहां कहां और कब से कार्यरत हैं? सूची उपलब्ध करवाये। (ख) क्या सभी कर्मचारियों को अपने पद पर कार्य करते हुए 20 वर्ष से भी अधिक समय हो गए हैं, यदि हाँ, तो संविदा से नियमितीकरण की प्रक्रिया 5 जून 2018 के नियम अनुसार इनको पात्रता आती हैं या नहीं जबकि शासन स्तर पर इनकी पात्रता के सभी पद रिक्त है? (ग) राज्य शिक्षा सेवा 2013 के प्रावधानों के तहत संविदा पूर्व बी.आर.सी.सी. वर्तमान बी.ए.सी. को एरिया एजुकेशन ऑफिसर (एलिमेंट्री एजुकेशन) बनाने के लिए अनुमोदन तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2018 को किया गया है? (घ) यदि हाँ, तो दीर्घ अनुभवी पात्र संविदा कर्मचारियों का अनुमोदन उपरान्त भी AEO (ईई) पद पर अब तक मर्ज कर आदेश जारी नहीं किया गया है स्पष्ट करें, कब किया जाएगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) दो कर्मचारियों को छोड़कर सभी 20 वर्ष से अधिक समय हो गया है। वर्तमान में प्रचलित भर्ती नियम में संविदा कर्मियों के पद चिन्हाकित नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश दिनांक 05/06/2018 के क्रम में कार्यवाही की जाएगी। (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं। भर्ती नियम में संविदा कर्मचारियों को सीधे ए... के पद पर नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

कम उम्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेष अनुमति

[स्कूल शिक्षा]

48. ( क्र. 2836 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कम उम्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विभाग/माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा विशेष अनुमति जारी कर उच्च परीक्षा में बैठने की अनुमति जारी की जाती है। क्या यह सही है कि कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने 11-12 वर्ष की उम्र में 10 वीं एवं 12-13 वर्ष की उम्र में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है? (ख) यदि हाँ, तो इन्दौर में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन बच्चों को विशेष अनुमति जारी की गई। अनुमति जारी करने की निर्धारित प्रक्रिया क्या है। विस्तार से बताऐं। नियम की प्रति भी उपलब्ध करावें। (ग) प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? नियम की प्रति उपलब्ध करावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) (1) शासन के निर्देश पर कु.तनिष्का पुत्री सुजित चन्द्रन को कक्षा 10वी वर्ष 2018 में स्वाध्यायी रूप से एवं कक्षा 12वी में शासन के निर्देश पर मण्डल की कार्यपालिक समिति से अनुमोदन प्राप्त कर वर्ष 2019 में स्वाध्यायी रूप से विशेष अनुमति परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई। (2) प्रकरण-1 के आधार पर कु.श्रेया पिता राजेश चतुर्वेदी (दिव्यांग छात्रा) को वर्ष 2021 में कक्षा 12वी में स्वाध्यायी रूप से परीक्षा में सम्मिलित कराये जाने की विशेष अनुमति प्रदान की गई। (3) ऐसे परीक्षार्थियों के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। विशेष प्रकरणों में अनुमति दी गई है।                            (ग) पृथक से सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

वन भूमि के पट्टे का वितरण

[जनजातीय कार्य]

49. ( क्र. 2930 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैतूल जिले मे वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत वन भूमि के पट्टे वितरण का कार्य क्या पूर्ण कर लिया गया है? यदि हाँ, तो जिले के कौन-कौन से ब्लाकों मे किस-किस ग्राम मे पूर्ण किया जा चुका है? पट्टाधारी के नाम, ब्लाक, ग्राम, स्थल के नाम सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावे। यदि नहीं, तो कार्य पूर्ण नहीं किए जाने का कारण बतावें। (ख) जिले मे पट्टे वितरण का कार्य क्या पिछले काफी समय से लंबित है? यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामो, ब्लाकों में पट्टे बांटे जाने का कार्य लंबित है कारण सहित पट्टाधारी के नाम, ब्लाक, ग्राम, स्थल के नाम सहित सूची उपलब्ध करावे। क्या इन पट्टो का वितरण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) बैतूल जिले मे वन भूमि पट्टों के कितने प्रकरण लंबित है? क्या इन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा यदि हाँ, तो समयावधि बतावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नही। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। पूर्व के निरस्त दावों के पुनः परीक्षण का कार्य एम.पी. वनमित्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। पात्र पाये गये दावेदारों को वन अधिकार हक प्रमाण पत्रों के वितरण की कार्यवाही निरन्तर प्रचलन में है। (ख) जी नही। पूर्व के निरस्त दावों में से मान्य किये गये सभी 915 दावेदारों को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र वितरित किये जा चुके है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) बैतूल जिले में पूर्व के निरस्त कुल 7787 व्यक्तिगत दावों में 915 दावे मान्य किये गये है तथा 2797 दावे अमान्य हुए है। शेष 4075 दावों के निराकरण की प्रक्रिया प्रचलन में है। वन अधिकार अधिनियम की प्रक्रिया अर्द्ध न्यायिक स्वरूप की होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शिक्षक भर्ती के रिक्‍त पद

[स्कूल शिक्षा]

50. ( क्र. 2998 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ग 1 शिक्षक भर्ती में ST SC अभ्‍यर्थियों के कितने पद रिक्‍त है? (ख) वर्ग 1 की शिक्षक भर्ती में कुल कितने ST/SC अभ्‍यर्थी चयनित हुए है? (ग) मध्‍यप्रदेश शासन की प्र‍थम व द्वितीय श्रेणी की भर्ती के नियम में ST/SC के लिए अर्हता अंक 40% से ज्‍यादा रखकर आरक्षित वर्गों को नौकरी से वंचित किया जाना कहां तक उचित है? क्‍या ST/SC के लिए अर्हता अंक 40% करने पर विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो कारण बताएं। (घ) क्‍या शासन ST/SC के लिए आरक्षित अधिकतर पदों को रिक्‍त रखना चाहती है? यदि नहीं, तो रिक्‍त पदों को भरने के लिए क्‍या प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वर्ग-1 की शिक्षक भर्ती नही, अपितु उच्च माध्यमिक शिक्षक (विषयमान) पद पर वर्तमान में प्रचलित भर्ती में 3644 अनुसूचित जनजाति एवं 2401 अनुसूचित जाति के पद रिक्त है। (ख) वर्ग-1 की शिक्षक भर्ती नही, उच्च माध्यमिक शिक्षक (विषयमान) की भर्ती में 889 अनुसूचित जनजाति एवं 1738 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी प्रावधिक चयन सूची में चयनित है। (ग) मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के नियम-11 (5) में शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्ह होने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक का प्रावधान है। ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता। (घ) जी नही। मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 में किये गये प्रावधान अनुसार।

विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक के संयुक्त खाते

[स्कूल शिक्षा]

51. ( क्र. 3010 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संविदा आधार पर नियुक्त बी.आर.सी.सी. का संयुक्त खाता DPEP के समय से ही विकासखण्ड स्तर पर संचालित था? (ख) यदि हाँ, तो निरंतर 16 वर्षों तक संयुक्त खाते का संचालन दो परियोजना में करने के पश्चात् इन अनुभवी संविदा पूर्व बी.आर.सी. तथा वर्तमान बी.ए.सी. का खाता संचालन में हकदारी से पृथक करने का आदेश सन् 2011 में किस जवाबदार समिति के निर्णय से किया गया? समिति की बैठक का विवरण दें। (ग) यदि बिना किसी कारण के इन व्याख्याता वेतनमान पर पदस्‍थ संविदा पूर्व बी.आर.सी.सी. को उनके अधिकारों से वंचित किया गया, तो क्या इस प्रकार का निर्णय अन्य स्तर के पदों पर भी किया गया? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें। यदि नहीं, तो कब तक इन दीर्घ अनुभवी व्याख्याता वेतनमान में पदस्थ संविदा बी.आर.सी.सी. को इनका अधिकार प्रदान कर दिया जाएगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) पत्र क्रमांक 4921 दिनांक 07.07.2011 राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र स्‍तर से वित्‍तीय प्रबंधन के उददेश्‍य से जारी किया गया।                                 (ग) उत्‍तरांश '''' में वर्णित अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक के पद

[स्कूल शिक्षा]

52. ( क्र. 3011 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संविदा पूर्व बी.आर.सी. या वर्तमान बी.ए.सी. प्रदेश में कहाँ और कब से कार्यरत हैं, सूची उपलब्ध कराएँ। (ख) क्या सभी कर्मचारियों को अपने पद पर कार्य करते हुए 20 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है? यदि हाँ, तो संविदा से नियमितीकरण की प्रक्रिया 5 जून, 2018 के नियम अनुसार क्या पात्रता आती है या नहीं, जबकि शासन स्तर पर इनकी पात्रता के सभी पद रिक्त हैं? (ग) क्या राज्य शिक्षा सेवा 2013 के प्रावधानों के तहत संविदा पूर्व बी.आर.सी.सी. वर्तमान बी.ए.सी. को एरिया एजुकेशन ऑफिसर (एलिमेंट्री एजुकेशन) बनाने के लिए अनुमोदन तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा किया गया है? (घ) यदि हाँ, तो दीर्घ अनुभव पात्र संविदा कर्मचारियों का अनुमोदन उपरान्त भी AEO (ई.ई.) पद पर मर्ज कर आदेश जारी नहीं किया गया है? कब तक किया जाएगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) दो कर्मचारी को छोड़कर सभी को 20 वर्ष से अधिक समय हो गया है। जी नहीं। वर्तमान में प्रचलित भर्ती नियम में संविदा कर्मियों के पद चिन्हांकित नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश दिनांक 05/06/2018 के क्रम में कार्यवाही की जाएगी। (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं। भर्ती नियम में संविदा कर्मचारियों को सीधे ए... के पद पर नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

वन ग्राम घोषित किया जाना

[वन]

53. ( क्र. 3146 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विभाग सीहोर द्वारा 1964 से 1970 के बीच सीहोर जिले के किन-किन ग्रामों को वन ग्राम किस आदेश से घोषित किए गए थे? उन ग्रामों के नाम तहसीलवार बताएं। (ख) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में राज्‍य पुरातत्‍व विभाग में उपलब्‍ध एलाने नं. 31916 दिनांक 12 जनवरी 1916 में क्‍या किसी गांव की भूमि को एवं खसरा नं. को रिजर्व फारेस्‍ट घोषित किया गया है? यदि हाँ, तो उन ग्रामों के नाम एवं खसरा नम्‍बर बताएं? (ग) यदि एलाने नं. 3 किसी ग्राम के नाम का उल्‍लेख नहीं है तो उर्दू में एलाने नं. 31916 दिनांक 12 जनवरी 1916 में किस आधार पर उपलब्‍ध हैं?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) वनमंडल सीहोर के अन्तर्गत वर्ष 1964 से 1970 के मध्य कोई वनग्राम घोषित नहीं किया गया है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश '' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश '' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वित्तीय अनियमितताओं में दोषी पर कार्रवाई

[स्कूल शिक्षा]

54. ( क्र. 3172 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा केंद्र उज्जैन में आर्थिक अनियमितताओं में दोषी पाई गई वार्डनों को पुनः वार्डन के पद पर रखा गया है? यदि हाँ, तो कहां-कहां कब-कब और क्यों? (ख) आर्थिक अनियमितताओं में दोषी पाई गई वार्डन को रखने वाले जिला परियोजना समन्वयक एवं सहयोगी अधिकारियों पर इस संबंध में क्या शासन द्वारा जांच कराई गई है? यदि नहीं, तो क्या कारण है? (ग) क्या जिला शिक्षा केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जांच प्रचलित होने के उपरांत भी उनको इस प्रकार वार्डनों को पद पर रखकर जांच को प्रभावित करवाए जाने का मुख्य कारण क्या है? क्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वार्डनों को आर्थिक अनियमितता के लिए जिला शिक्षा केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रोत्साहित तो नहीं किया है? यदि किया है तो उन पर कार्रवाई शासन कब तक करेगा? (घ) उज्जैन जिला शिक्षा केंद्र में आर्थिक अनियमितताओं की दोषी पाई गई वार्डनों को कब कितनी बार किन-किन छात्रावासों में वार्डन बनाकर रखा गया है और इस अनुग्रह का कारण क्या है? इस संबंध में दोषी सभी जिलाधिकारियों पर क्या जांच बिठाने की कार्यवाही करेंगे?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद का प्रभार

[स्कूल शिक्षा]

55. ( क्र. 3181 ) श्री गोपाल सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्‍ड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद का प्रभार दिये जाने के संबंध में शासन के क्या नियम/निर्देश हैं। निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में क्‍या बी.ई.ओ. का प्रभार प्राचार्य उ.मा.वि./व्याख्याता को दिये जाने के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो क्या म.प्र के सभी जिलों में प्राचार्य उ.मा.वि./हाईस्कूल/व्याख्याता को बी.ई.ओ. के रिक्त पद का प्रभार दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) बी.ई.ओ. के पद पर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है? तो बी.ई.ओ. का पद रिक्त होने की स्थिति में बी.ई.ओ. का प्रभार माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिया जाना चाहिए। बी.ई.ओ. का पद रिक्त होने की स्थिति में माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्रभार क्यों नहीं दिया जा रहा है?                           (घ) अशोकनगर जिले में बी.ई.ओ. के रिक्त पद का प्रभार प्राचार्य उ.मा.वि./हाईस्कूल/ व्याख्याता/प्रधानाध्यापक मा.वि. को न दिया जाकर उच्च माध्यमिक शिक्षक को दिया गया है? क्या वह नियमानुसार है? यदि नहीं, तो इन्हें हटाकर नियमानुसार प्रभार कब तक दिया जावेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी परिशिष्ट अनुसार है।                               (ख) सामान्य परिस्थिति में बी.ई.ओ. का प्रभार स्थानीय स्तर पर ऐसी शाला के प्राचार्य को दिये जाने के निर्देश हैं जहाँ कार्य की अधिकता न हो। स्थानीय विशेष परिस्थिति, कार्य सुविधा एवं आवश्‍यकता के दृष्टिगत अन्य को भी प्रभार दिया जाता है। (ग) जी नहीं। राज्य शिक्षा सेवा अन्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर सहायक संचालक लोक शिक्षण का पद निर्मित किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) अशोकनगर जिले के अशोकनगर एवं ईसागढ़ में प्राचार्य उपलब्ध न होने से व्याख्याता को अहरण संवितरण अधिकार सौपें गए है। ईसागढ़ विकासखण्ड में व्याख्याता भी पदस्थ न होने से अशोकनगर के व्याख्याता को आहरण संवितरण अधिकार एवं सामान्य प्रभार उच्च माध्यमिक शिक्षक को दिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

उपसंचालक/डी.ई.ओ./अन्य वरिष्ठ रिक्त पदों की पूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

56. ( क्र. 3182 ) श्री गोपाल सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में उपसंचालक/डी.ई.ओ. व इनसे अन्य वरिष्ठ पदों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? (ख) क्या म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र./354 दिनांक 09.03.2020 से निर्देशित किया गया था कि सभी विभाग राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तरह उच्च पदों पर दी जाने वाली क्रमोन्नति अनुसार अपने-अपने भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही करें? (ग) स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक संचालक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों में से किसे, किस पद का वेतनमान मिल रहा है तथा उनकी वर्तमान से एक वरिष्ठ रिक्त पद पर प्रश्नांश (ख) अनुसार संशोधन कर नियुक्ति कर देने से कोई अतिरिक्त वित्तीय भार आना है या नहीं? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार भर्ती नियमों में संशोधन हेतु कर्मचारी संघों के ज्ञापनों पर मंत्री महोदय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशित करते हुए कब-कब, कौन से पत्र/निर्देश भेजे गये। विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? शेष कार्यवाही कराकर उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक करा दी जाएगी? जब कोई वित्तीय भार भी नहीं आना है तो फिर अवधि तय करने में क्या कठिनाई है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-'एक' अनुसार(ख) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलित है। (ग) जानकारी निरंक है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-'दो'अनुसार है। नियम संशोधन उपरांत ही व्यय का आंकलन किया जा सकेगा। उत्तरांश '''' के उत्तर में प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छियालीस"

विदोहन एवं निस्‍तार के संबंध में

[वन]

57. ( क्र. 3192 ) श्री संजय उइके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग काष्‍ठ एवं बॉस विदोहन का कार्य प्रतिवर्ष कर रहा है? (ख) यदि हाँ, तो बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र में वित्‍तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस प्रजाति के काष्‍ठ एवं बॉस किन-किन वन परिक्षेत्र के किन-किन ग्रामों से कितनी-कितनी मात्रा का विदोहन किया गया? (ग) निस्‍तार नीति अनुसार जलाऊ लकड़ी, बल्‍ली, बॉस किन-किन निस्‍तार डिपों में निस्‍तार हेतु उपलब्‍ध कराये गये एवं कितने-कितने बसोड़ परिवारों को बॉस उपलब्‍ध कराये गये?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। ग्रामों से किसी भी प्रकार के वनोपज का विदोहन नहीं किया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। बैहर विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017-2018 से प्रश्न दिनांक तक किसी भी बसोड़ परिवार की मांग नहीं आई है।

विभाग द्वारा संचालित संस्‍थाएं

[जनजातीय कार्य]

58. ( क्र. 3193 ) श्री संजय उइके : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग शैक्षणिक उत्थान के लिए आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 89 आदिवासी विकासखण्ड में प्राथमिक स्तर से उच्चतर, माध्यमिक स्तर की शालाओं/विशिष्ट/आवासीय संस्थाओं का संचालन कर रहा है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार वित्ती‍य वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी संस्थाएं संचालित हैं? संस्था का विवरण, बालक एवं बालिकाओं की कुल दर्ज संख्या-उसमें अनुसूचित जनजातियों की दर्ज संख्या की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) सभी संस्थाओं में कुल स्वीकृत पद, भरे पद एवं रिक्त पदों की जानकारी संवर्गवार, उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित वर्ष में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा, परिणाम में दर्ज संख्या के विरूद्ध उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं का प्रतिशत एवं आदिवासी बच्चों का उत्तीर्ण प्रतिशत उपलब्ध करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) संस्‍थावार जानकारी ए‍कत्रित की जा रही है। (ग) संस्‍थाओं में स्‍वीकृत, भरे एवं रिक्‍त पदों की संवर्गवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

निर्माण कार्य के सम्बन्ध में

[अनुसूचित जाति कल्याण]

59. ( क्र. 3200 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिये कितना-कितना वित्तीय आवंटन किन-किन योजनाओं में प्राप्त हुआ था? योजनावार अलग-अलग जानकारी दें। प्राप्त वित्तीय आवंटन में से भितरवार विधानसभा क्षेत्र में किस-किस योजना में किस-किस निर्माण कार्य में कितने हितग्राहियों को क्या-क्या लाभ दिया है? ग्राम पंचायतवार व योजनावार जानकारी दें। उक्त अवधि में क्या-क्या निर्माण कार्य कितनी-कितनी वित्तीय राशि की स्वीकृति से किस-किस पंचायत में किस-किस निर्माण एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा किस दिनांक को प्रारम्भ कर किस-किस कर्मचारी/अधिकारी के सुपरविजन में कराया गया है तथा कराया जा रहा है? उन निर्माण कार्यों की वर्तमान में भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? (ख) ग्वालियर जिले में अनुसूचित जाति कल्याण वर्ग के छात्रों के लिये कितने छात्रावास/आश्रम कितने सीटर, किस-किस स्थान पर संचालित हैं उनमें कौन-कौन कर्मचारी/अधिकरी पदस्‍थ हैं उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक एवं किस-किस छात्रावास/आश्रम में 1 फरवरी 2021 की स्थिति में कितने-कितने छात्र हैं, कक्षावार एवं ग्रामवार सम्पूर्ण विवरण दें। (ग) ग्वालियर जिले में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, मुख्यालय बताएं।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार एवं भितरवार विधानसभा क्षेत्र में किये गये निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार है। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में स्‍वीकृत कार्यों का सुपरविजन सहायक यंत्री/उपयंत्री जनपद पंचायत भितरवार के द्वारा किया जा रहा है।                           (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार है। कोविड 19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में छात्रावास व आवासीय विद्यालयों के छात्रावास को खोले जाने की अनुमति नहीं होने से छात्रावास बंद होने से 1 फरवरी 2021 की स्थिति में जानकारी निरंक है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार है।

जिम्‍मेदारों द्वारा पदीय दायित्‍वों का निर्वहन न करना

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण]

60. ( क्र. 3229 ) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्द्ध घुमक्‍कड़ विभाग में समाज के किन वर्गों को सम्मिलित किया गया है, की जानकारी देते हुये बतावें कि रीवा संभाग में इनकी संख्‍या कितनी है? जिलेवार विवरण देवें इनका सर्वे का कार्य कब-कब कराया, यह भी बतावें?                                        (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार समाज के जिन वर्गों को इस विभाग में सम्मिलित किया गया है उनके उत्‍थान व विकास बावत क्‍या कार्य योजना शासन ने तैयार की है, की प्रति देते हुये बतावें कि इनको शासन की किन-किन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार अर्द्ध घुमक्‍कड़ एवं विमुक्‍त घुमक्‍कड़ के कितने लोगों को कर्मकार मण्‍डल के तहत पंजीयन कर लाभ दिया जा रहा है, इनके बच्‍चों के पठन पाठन एवं उच्‍च शिक्षा के लिये शासन द्वारा क्‍या सुविधायें प्रदान की गई हैं? क्‍या इन योजनाओं का क्रियान्‍वयन कर इन गरीबों को लाभांवित किया जा रहा है, का सत्‍यापन कब-कब, किन जिम्‍मेदार अधिकारियों द्वारा किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) में उल्‍लेखित तथ्‍यों अनुसार विभाग के जिम्‍मेदार अधिकारियों द्वारा अपने पदीय दायित्‍वों का निर्वहन कर इस जाति के लोगों को लाभांवित नहीं किया जा रहा है तथा शासन की राशि का मनमानी तरीके से दुरूपयोग कर व्‍यक्तिगत हितपूर्ति की जा रही है, इसके लिये जिम्‍मेदारों की पहचान कर क्‍या कार्यवाही करेंगे?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। रीवा संभाग में जातिगत सर्वेक्षण के अभाव में इनकी संख्या उपलब्ध नहीं है। अभी सर्वें का कार्य नहीं हुआ है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्द्ध घुमक्‍कड़ के सभी व्‍यक्तियों को कर्मकार मण्‍डल के तहत पंजीयन के लाभ की पात्रता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जी हाँ। सत्‍यापन जिला अधिकारियों द्वारा समय-समय पर। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

दोषि‍यों पर कार्यवाही किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

61. ( क्र. 3231 ) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला शिक्षा अधिकारी रीवा, तात्‍कालीन प्राचार्य मॉडल स्‍कूल, सिविल लाईन रीवा द्वारा अपनी पदस्‍थापना अवधि में श्री एस.के.तिवारी उर्फ शिवकुमार तिवारी को अंशकालीन शिक्षक के रूप में कार्य लेकर उनको मानदेय का भुगतान किया? जबकि इस अवधि में श्री तिवारी शास. उच्‍च. मा.वि.कटरा जिला रीवा एवं शास. हाईस्‍कूल करवाही जिला सीधी में संविदा शिक्षक के रूप में कार्य कर राशि प्राप्‍त किया? इस तरह एक व्‍यक्ति को 3 जगह से एक ही अवधि का कार्य भुगतान एवं कार्य लिया जाना क्‍या संभव है? इस पर क्‍या कार्यवाही करेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्‍य में क्‍या कार्यालयीन आदेश क्र./अनु.नि./2020/122 रीवा, दिनांक 05.06.2020 एवं आदेश क्र./स्‍था./ अनु.नि./2020/53 रीवा, दिनांक 17.02.2020 के अनुसार प्रयोगशाला सेवक के पद पर नियुक्तियां की गई? जबकि प्रयोगशाला सेवक के पद पर वर्ष 1995-2000 के बीच में समाप्‍त हो चुके हैं इस स्थित में नियुक्तियां क्‍यों की गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के जिम्‍मेदार जिला शिक्षा अधिकारी जिनका की मूल पद सहायक संचालक का है, की पदस्‍थापना जिला शिक्षा अधि‍कारी के पद पर की गई, ये प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, जिनकी पदस्‍थापना क्‍या गृह जिले में की जा सकती है? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के दोषी एवं जिम्‍मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कब तक दण्डित किया जावेगा? साथ ही भुगतान की गई राशि की वसूली के साथ अवैधानिक नियुक्तियों पर क्‍या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) संबंधित के विरूद्ध वर्तमान में आपराधिक प्रकरण दर्ज है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। एक समयावधि में तीन संस्थाओं से भुगतान के संबंध में संचालनालय के पत्र क्रमांक स्था.-1/राज/जी/विस./बजट/अतां 3231/2021/213-214, दिनांक 25.02.2021 द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.भोपाल से जांच कराई जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार जांच में यह प्रकरण भी सम्मिलित किया गया है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार दिया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

अधिसूचनाओं को ऑनलाइन करना

[वन]

62. ( क्र. 3249 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) क्‍या सूचना के अधिकार कानून 2005 की धारा 4 के अनुसार म.प्र. के राजपत्र में भा.व.अ. 1927 की धारा 4, धारा 20, धारा 20, धारा 27, धारा 34अ के अनुसार 1980 तक प्रकाशित अधिसूचनाओं को प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी ऑनलाइन नहीं किया गया? (ख) इनमें से किस धारा के तहत किस जिले की किस दिनांक को प्रकाशित अधिसूचनाओं को प्रश्‍नांकित दिनांक तक ऑनलाइन किया गया है? सूची उपलबध करवायें। (ग) 1980 तक प्रकाशित अधिसूचनाओं के ऑनलाइन नहीं किये जाने का क्‍या कारण रहा है? कब तक पूरी अधिसूचनाओं को ऑनलाइन कर दिया जाएगा?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) भारतीय वन अधिनियम, 1927 की विभिन्न धाराओं में प्रकाशित अधिसूचनांए मध्य प्रदेश वन विभाग की वेबसाईट http://mpforest.gov.in पर ऑनलाईन उपलब्ध है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) 1980 तक प्रकाशित समस्‍त अधिसूचनाओं को ऑनलाईन करने के समस्‍त प्रयास किये गये हैं, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शालाओं में अध्‍ययनरत दिव्‍यांग बच्‍चों से संबंधित

[स्कूल शिक्षा]

63. ( क्र. 3250 ) श्री आरिफ मसूद : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश की शालाओं में दिव्‍यांग छात्र-छात्राएं कक्षा एक से कक्षा बारहवीं तक अध्‍ययनरत हैं? (ख) क्‍या प्रदेश में समावेशित शिक्षा योजना लागू है? यदि हाँ, तो कितने बच्‍चे लाभान्वित हो रहे हैं? (ग) क्‍या तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा क्र. 4043 नि:शक्‍तजन पंचायत दिनांक 29/04/2008 की पूर्ति की गई है? यदि हाँ, तो घोषणा अनुसार दिव्‍यांग बच्‍चों को समुचित शिक्षा योजना अंतर्गत कक्षा 1 से 12वीं तक 8 या उससे अधिक दिव्‍यांग, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मानसिंग दिव्‍यांग बच्‍चे अध्‍ययनरत हैं तो वहां 8 दिव्‍यांग बच्‍चों पर एक विशेष शिक्षक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्‍ध कराया जाएगा, की पूर्ति यदि की गई है तो कुल कितने विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गई है? (घ) यदि हाँ, तो उनकी जानकारी निम्‍नानुसार देवें शिक्षक का नाम/पदस्‍थ शाला का नाम/शाला में अध्‍ययनरत दिव्‍यांग बच्‍चे का नाम/दिव्‍यांगता का प्रकार/जिला/विशेष शिक्षा में योग्‍यता/आर.सी.आई. नई दिल्‍ली का पंजीयन क्र. उपलब्‍ध कराएं। (ड.) क्‍या भारत सरकार से दिव्‍यांग बच्‍चों की शिक्षा हेतु बजट प्राप्‍त होता है? यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों में प्राप्‍त बजट एवं व्‍यय की जानकारी उपलब्‍ध कराएं।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। कुल 101336 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे है। (ग) किसी भी विशेष शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है।                            (घ) उत्‍‍‍‍‍‍‍‍तरांश '' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  पर है।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

वसूली न होना एवं निलंबित नहीं किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

64. ( क्र. 3259 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यालय जिला शिक्षा केन्‍द्र रीवा के आदेश पृ.क्रमांक/जि.शि.के./स्‍थापना/निरीक्षण/2019/ 856 रीवा दिनांक 14/08/2019 से 27831.00 रूपयों की वसूली के आदेश मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा ने जारी किये थे? क्‍या उक्‍त के द्वारा टी.डी. एस. कटौती किये बगैर भुगतान किया जाना, चिकित्‍सीय मूल्‍यांकन शिविर में निर्धारित दर से अधिक का भुगतान किया जाना, बिना लाग बुक संधारित किये पूल वाहन का भुगतान किया जाने के आरोप भी प्रमाणित पाये गये? शासन की राशि को जान बूझकर खुर्द-बुर्द किये जाने पर उक्‍त कर्मचारी से उल्‍लेखित सभी राशियों को प्रश्‍नतिथि तक वसूले जाने के आदेश क्‍यों जारी नहीं किये गये? जारी सभी वसूली आदेशों का विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित कर्मचारी के द्वारा स्‍मार्ट बी.आर.सी. रीवा में पदस्‍थापना के क्‍या-क्‍या सामग्री/किस दर से/किस फर्म से/किन-किन जारी वर्क आर्डरों के जरिये/ कितनी-कितनी राशि व्‍यय कर खरीदी गई? सूची दें। उक्‍त सामग्री वर्तमान में किस स्‍थान पर मौजूद है? डी.पी.सी. रीवा उक्‍त सामग्री का प्रश्‍नतिथि तक स्‍थल सत्‍यापन कर दी गई निरीक्षण रिपोर्ट का विवरण उपलब्‍ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित उक्‍त कर्मचारी के द्वारा अपने जिले में विभिन्‍न स्‍थानों की बी.आर.सी. स्‍थापना के दौरान किस-किस स्‍थान पर/कितनी राशि के वर्क आर्डर/किस कंपनी (फर्म/व्‍यक्ति ) को/किस दर पर/कब-कब जारी कर कितना-कितना भुगतान किस-किस को कब-कब किया? विवरण उपलब्‍ध करायें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ जि.शि.के./स्था./निरीक्षण/2019/855 पृष्ठ क्र. 856 रीवा दिनांक 14.08.2019 के द्वारा श्री प्रवेश तिवारी बी.आर.सी.सी. जनपद शिक्षा केन्द्र रीवा के विरूद्ध एक वेतन वृद्धि रोकते राशि रू. 27831.00 की वसूली के निर्देश संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि.रौरा को जारी किये गये थे जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- '1' अनुसार है। प्राचार्य शा. उ. मा. वि. रौरा के पत्र क्रमांक स्था./2021/463 रौरा दिनांक 17.02.2021 के द्वारा श्री प्रवेश तिवारी तत्कालीन बी.आर.सी.सी. रीवा के वसूली के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के आदेश क्र. 5824/स्था./ 2020 रीवा दिनांक 30.12.2020 के द्वारा जारी आदेश में जिला पंचायत रीवा के आदेश क्र./856/ निरीक्षण/2019/रीवा दिनांक 14.08.2019 का आदेश निरस्त कर प्रकरण समाप्त किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - '2' अनुसार(ख) श्री प्रवेश तिवारी बी.आर.सी.सी. रीवा के पदस्थापना अवधि में क्रय की सामग्री  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- '3' अनुसार है। क्रय की गई सामग्री जनपद शिक्षा केन्द्र रीवा में उपलब्ध है। सामग्री सत्यापन की प्रक्रिया प्रचलन में है। (ग) 1. जनपद शिक्षा केन्द्र रायपुर कर्चु पदस्थापना अवधि में क्रय की गई सामग्री की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- '4' अनुसार है। 2. जनपद शिक्षा केन्द्र सिरमौर पदस्थापना अवधि में क्रय की गई सामग्री की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - '5' अनुसार है। 3. जनपद शिक्षा केन्द्र रीवा पदस्थापना अवधि में क्रय की गई सामग्री की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - '3' अनुसार है।

दोषी को सेवा से बर्खास्‍त न कर उसे अवैध संरक्षण देना

[स्कूल शिक्षा]

65. ( क्र. 3260 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के अतारांकित प्रश्‍न क्र. 270 दिसम्‍बर 2019 पर प्रकाश चंद्र पयासी संविदा लिपिक को बी.आर.सी. नियुक्ति में कलेक्‍टर रीवा को गुमराह करने के सिद्ध प्रकरण के कारण कार्यालय जिला शिक्षा केन्‍द्र रीवा के आदेश क्रमांक 1748 दिनांक 14.12.2019 से जनपद शिक्षा केन्‍द्र हनुमना में पदस्‍थ किया गया था? पुन: इसे कलेक्‍टर कार्यालय में किस जारी आदेश से संलग्‍न किया गया? जारी आदेश का क्रमांक/दिनांक बताएं? (ख) क्‍या उक्‍त कर्मचारी को जिला पंचायत के आदेश क्र. 207 दिनांक 15.02.2020 से उक्‍त संविदा लिपिक को सहायक वर्ग-3 पद का दर्शाते हुये एक वर्ष के लिये री-डिप्‍लायमेंट पर जिला पंचायत रीवा में पदस्‍थ किया गया है? जब उक्‍त कर्मचारी का मूल पद संविदा लिपिक का है, तो री-डिप्‍लायमेंट किन नियमों/मापदण्‍डों का पालन करते हुये किस नाम/पदनाम के द्वारा यह अवैधानिक आदेश जारी किया है? कब तक उक्‍त कर्मचारी को सेवा से बर्खास्‍त किया जायेगा? (ग) वंशमणि प्रसाद मिश्रा सहायक वर्ग-3 जिला शिक्षा केन्‍द्र रीवा (मूल पदांकित संस्‍था विकासखण्‍ड शिक्षा अधिकारी नई गढ़ी) की क्‍या अनुकम्‍पा नियुक्ति है? नियुक्ति के समय क्‍या शर्तों में मुद्रलेखन परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया था? प्रश्‍नतिथि एक उक्‍त कर्मचारी ने मुद्रलेखन परीक्षा का सर्टिफिकेट एवं परीक्षा पास करने की अंक सूची विभाग में जमा की है? दोनों की एक-एक प्रति दें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्‍लेखित कर्मचारी ने जब परीक्षा उत्‍तीर्ण ही नहीं की है, तो किस आधार पर वेतन वृद्धि एवं बढ़े हुये स्‍वत्‍वों का लाभ किस नाम/ पदनाम के अवैध आदेश से जारी होकर भुगतान किया जा रहा है? क्‍या उक्‍त कर्मचारी नियुक्ति के समय दिव्‍यांग था? नियुक्ति के समय विभाग को दिये दि‍व्‍यांगता के प्रमाण पत्रों की एक प्रति दें? उक्‍त कर्मचारी को अनियमितता पूर्ण दिये गये सभी भुगतानों की वसूली कब तक की जायेगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। कलेक्‍टर, रीवा के अनुमोदन पश्‍चात् अपर कलेक्‍टर, जिला रीवा के आदेश क्रमांक/05/तीन/स्‍था./2020 दिनांक 13.1.2020 के माध्‍यम से। आदेश की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अनुसार।                                       (ख) कार्यालय कलेक्‍टर, जिला रीवा में रि-डिप्‍लायमेंट अवधि समाप्‍त होने के उपरांत कलेक्‍टर, रीवा के अनुमोदन पश्‍चात् मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला रीवा के आदेश क्रमांक/207/स्‍था/स्‍टेनों/2021 रीवा दिनांक 15.1.2021 द्वारा रि-डिप्‍लायमेंट म.प्र. शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/सी-3-15/एफ/तीन/97 दिनांक 26 मई, 1997 के तहत किया गया है। आदेश की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अनुसार(ग) जी हाँ। जी हाँ। जी नही। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश में उठाए गए तथ्यों के अनुक्रम में प्रकरण की जांच हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 277-278 दिनांक 24.02.2021 के द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा को निर्देशित किया है। जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।

वि़मुक्‍त घुमक्‍कड़ समुदाय की संख्‍या व उनके छात्रों की छात्रवृत्ति

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण]

66. ( क्र. 3267 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्‍वालियर जिले में विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्द्ध घुमक्‍कड़ जाति के 2020 की स्थिति में कितने परिवार हैं एवं उनकी कितनी जनसंख्‍या है? (ख) उक्‍त समुदाय की बस्तियों में कितने आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय शासन के द्वारा संचालित हैं? इन विद्यालयों में कितनी छात्रों की संख्‍या हैं? (ग) क्‍या इन समुदाय के कक्षा एक से कक्षा पांच तक के छात्रों को 15 रूपये प्रति माह के हिसाब से रूपये 150/- दस माह में छात्रवृत्ति दी जा रही है एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्र के लिए 200 छात्रों के लिए रूपये 300/- दस माह के लिए दिये जा रहे हैं? क्‍या यह राशि अत्‍यंत ही कम है, क्‍या शासन उक्‍त राशि में संतोषजनक वृद्धि करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जातिगत सर्वें के अभाव में उक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। (ख) उक्त समुदायों की बस्तियों का पृथक से चिन्हांकन नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए रूपये 200 एवं छात्राओं के लिए रूपये 600 दस माह के लिए दिए जा रहे हैं। मूल सूचकांक के आधार पर समय-समय पर वृद्धि की जाती है।

योजनाओं एवं योजनाओं पर किये गये व्‍यय की जानकारी

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

67. ( क्र. 3287 ) श्री कमलेश जाटव : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                          (क) वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक से जिला मुरैना के अंतर्गत विभाग द्वारा केन्‍द्र सरकार एवं राज्‍य सरकार द्वारा किन-किन जन कल्‍याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? समस्‍त योजनाओं की जानकारी राज्‍य सरकारवार, केन्‍द्र सरकारवार, वर्षवार पृथक-पृथक एवं उक्‍त योजनाओं से लाभ प्राप्‍त किये जाने के मापदण्‍डों, नियमों, शर्तों सहित जानकारी दी जावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार जिला मुरैना में योजनाओं के अंतर्गत कितनी-कितनी राशियां, केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकार के माध्‍यम से प्राप्‍त हुई तथा उक्‍त आवंटित राशि से जिले के किस-किस स्‍थान पर क्‍या-क्‍या कार्य कराएं गए तथा कितना व्‍यय किया गया? वर्षवार, योजनावार, जनपद पंचायतवार स्‍थानीय निकायवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला मुरैना अन्‍तर्गत किन-किन योजनाओं में कितने आवेदन प्राप्‍त हुए जिनमें से कितने पात्र एवं कितने अपात्र पाए गए? पात्र आवेदनों में कितने हितग्राहियों को किस योजना में कितनी राशि प्रदाय की गई? जनपद पंचायत, स्‍थानीय निकायवार वर्षवार जानकारी उपलब्‍ध करावें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

योजनाओं पर किये गए व्‍यय की जानकारी

[पशुपालन एवं डेयरी]

68. ( क्र. 3288 ) श्री कमलेश जाटव : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) वर्ष 2018 से जिला मुरैना के अंतर्गत विभाग द्वारा केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकारों द्वारा संचालित किन-किन योजनाओं का संचालन कि‍या जा रहा है? उक्‍त योजनाओं से जन सामान्‍य को लाभ दिये जाने हेतु शासन के मापदण्‍डों, नियमों, शर्तों की छायाप्रतियां दी जावे एवं भारत सरकार की नेशनल लाइव स्‍टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्‍क मैनेजमेंट एण्‍ड इंश्‍योरेंस योजना में विभाग द्वारा कितने हितग्राहियों के पशुओं का बीमा कराया गया। विकासखण्‍डवार, वर्षवार, ग्रामपंचायत/शहर वार हितग्राही संख्‍या जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार जिला मुरैना में योजनाओं के अंतर्गत कितनी-कितनी राशियाँ, केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकार के माध्‍यम से प्राप्‍त हुई तथा उक्‍त आवंटित राशि से जिले के किस-किस विकासखण्‍ड में क्‍या-क्‍या कार्य कराए गए तथा किस-किस योजना के अंतर्गत किस-किस विकासखण्‍डों में कितना-कितना व्‍यय किया गया? जानकारी वर्षवार, योजनावार, विकासखण्‍डवार उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला मुरैना के विकासखण्‍डवार कुल योजनाओं में कितने आवेदन प्राप्‍त हुए, जिनमें से कितने पात्र एवं कितने अपात्र पाए गए? पात्र आवेदनों में कितने हितग्राहियों को किस योजना से लाभान्वित किया गया? विकासखण्‍डवार, वर्षवार, योजनावार, संख्‍यात्‍मक जानकारी उपलब्‍ध करावें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (‍क) वर्ष 2018 से जिला मुरैना के अंतर्गत विभाग द्वारा केन्‍द्र सरकार की ग्रामीण बैकयार्ड कुक्‍कुट विकास योजना एवं जोखिम प्रबंधन एवं पशु बीमा योजना तथा राज्‍य सरकार की आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना, वत्‍स पालन प्रोत्‍साहन योजना, छोटे पशु एवं पक्षियों का उत्‍प्रेरण, बडे पशुओं का उत्‍प्रेरण, गोपाल पुरस्‍कार योजना तथा गौसेवक प्रशिक्षण योजना संचालित है। उक्‍त योजनाओं के मापदण्‍ड, नियमों, शर्तों की जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट एण्ड इश्योरेंस योजना में विभाग द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कुल 1133 हितग्राहियों के पशुओं का बीमा करवाया गया। विकासखण्डवार वर्ष वार,ग्राम पंचायतवार/शहर वार हितग्राही संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''''अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है।

दिव्‍यांग छात्र एवं छात्राओं के लिये छात्रावास

[स्कूल शिक्षा]

69. ( क्र. 3290 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिव्‍यांग छात्र, छात्राओं की जानकारी शालावार रखी जाती है? यदि हाँ, तो ऐसे छात्र/छात्राओं की संख्‍या पृथक-पृथक जानकारी जिलेवार बताई जाये।                                                 (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित छात्र/छात्राओं के लिये संभागवार छात्रावास निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी दी जाये। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित छात्रावास निर्माणाधीन है तो उसके लिये विगत वर्षों में कितना बजट आवंटित कर राशि उपलब्‍ध कराई गई है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है। (ग) वर्तमान में राज्य योजना मद से विदिशा जिले में कक्षा 1 से 8 के लिये 50 सीटर सी.डब्ल्यू.एस.एन. छात्रावास का कार्य निर्माणाधीन है, जिसके लिये प्रथम किस्त राशि रू.73.40 लाख प्रदाय किये गये। समेकित रूप से स्कूल भवन व छात्रावास निर्माण हेतु राशि परियोजना क्रियान्वयन इकाई भोपाल को उपलब्ध कराई जाती है।

विभाग द्वारा बिलों के भुगतान की जानकारी

[वन]

70. ( क्र. 3308 ) श्री बाला बच्चन : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01/04/2020 से 30/11/2020 तक विभाग ने त्रिकुट चूर्ण जिन फर्मों, समूहों, व्‍यक्ति या अन्‍य से क्रय की जानकारी फर्म नाम, समूह नाम, व्‍यक्ति या अन्‍य नाम सहित माहवार देवें। (ख) इसके द्वारा प्रस्‍तुत बिलों का विवरण तथा इन्‍हें किए भुगतान की जानकारी फर्म नाम, समूह नाम, अन्‍य नाम, खाता नंबर सहित देवें। इसके लिए काटे गए टी.डी.एस. की जानकारी भी साथ में देवें। (ग) यदि विभाग ने स्‍वयं इसका निर्माण कराया हो तो निर्माण सामग्री क्रय की जानकारी भी सप्‍लायर फर्म, समूह या अन्‍य के बिलों के विवरण सहित प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार देवें।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) प्रश्नांकित अवधि में त्रिकुट चूर्ण विभाग द्वारा क्रय नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश (ख) के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (क) की अवधि में निर्माण सामग्री क्रय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। भुगतान रेखांकित धनादेश द्वारा किये गये है, अतः खाता नबंर की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

 

 

स्‍कूल बंद करने संबंधी

[जनजातीय कार्य]

71. ( क्र. 3309 ) श्री बाला बच्चन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रदेश के 20 जिलों के 89 विकासखण्‍डों में संचालित 5000 स्‍कूलों को बंद करने का शासन के पास कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन हैं? यदि हाँ, तो ऐसा करने का कारण बतावें। (ख) इस संबंध में हुए समस्‍त पत्राचार व विभागीय आदेशों की प्रमाणित प्रतियां देवें। (ग) क्‍या इस पर विचार के लिए कोई कमेटी बनाई गई है? यदि हाँ, तो इसके पदाधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि अब तक इसकी कितनी बैठके हुई? तिथिवार उसमें लिए निर्णयों की जानकारी देवें।                               (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्‍कूलें बंद करने का निर्णय कब तक वापस लिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्‍नांश '''' के उत्‍तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। । (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

निजी लेब से टेस्ट कराने

[चिकित्सा शिक्षा]

72. ( क्र. 3320 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज द्वारा कोरोना काल में प्रायवेट लेब से टेस्ट कराये गये? (ख) यदि हाँ, तो इसके लिये कोई टेण्डर प्रक्रिया अपनाई गई? (ग) यदि नहीं, तो किस नियम के तहत किस वरिष्ठ अधिकारी के अनुमति से प्रायवेट लेब को यह कार्य सौपा गया? (घ) प्रायवेट लेब से कराये गये टेस्ट का भुगतान किस मद से व किस नियम के तहत किया गया नियमावली उपलब्ध करावें?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) जनहित एवं कोविड-19 मरीजों के जीवन रक्षा हेतु चिकित्‍सा महाविद्यालय, जबलपुर की प्रशासकीय अनुमति प्राप्‍त कर निजी लेब से कोविड-19 की जांच कराई गई। (घ) निजी लेब से कराई गई जांचों का भुगतान स्‍वशासी/आयुष्‍मान योजना के अंतर्गत किया गया।

जबलपुर के निजी पैरामेडिकल छात्रों का पंजीयन

[चिकित्सा शिक्षा]

73. ( क्र. 3321 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निजी पैरामेडिकल कॉलेजों द्वारा गत 3 वर्षों में उत्तीर्ण सभी छात्रों को मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में पंजीयन हेतु एडमीशन एप्लीकेशन नम्बर दे दिये गये हैं?            (ख) यदि नहीं, तो कारण सहित छात्रों/कॉलेजों के नाम बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत क्या मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में पैरामेडिकल छात्रों के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन निराकृत हो चुके हैं? (घ) यदि नहीं, तो कॉलेजवार लंबित संख्या एवं लंबित रखने के कारण बतावें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।           (ग) जी हाँ। यह एक सतत् प्रक्रिया है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "उन्चास"

पुरानी व्‍यवसायिक शिक्षा योजना

[स्कूल शिक्षा]

74. ( क्र. 3350 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में पुरानी व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत कौन-कौन से व्याख्याता जबलपुर जिले के किन-किन विद्यालयों में कार्यरत हैं? ट्रेड सहित सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में से कौन-कौन से व्याख्याता विद्यालय में कार्यरत न होकर अन्य किन-किन कार्यालय में कार्यरत हैं? इनका वेतन किन नियमों के तहत कहाँ से निकल रहा है? (ग) वर्तमान में पुरानी व्यावसायिक शिक्षा योजना के क्या ट्रेडों को बंद कर दिया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन ट्रेडों को? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अनुसार क्या बंद ट्रेडो में कार्यरत व्याख्याताओं को जिले में रिक्त हाई स्कूल प्राचार्य के पद के विरूद्ध पदांकित किया जाना उचित होगा? यदि हाँ, तो उन्हें कब तक प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदांकित किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विद्यालयवार सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार(ख) व्याख्याताओं की सूची जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘बी' एवं वेतन संबंधी निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘सी' अनुसार(ग) जी हाँ। ट्रेडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'डी' अनुसार(घ) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'सी' में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार बन्द ट्रेडों के व्यावसायिक शिक्षा के व्याख्याताओं का उपयोग किया जा रहा है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कटनी जिलांतर्गत संचालित योजनाएं

[पशुपालन एवं डेयरी]

75. ( क्र. 3351 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिला अंतर्गत पशुपालन विभाग कि कौन-कौन सी हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित हैं तथा इन संचालित योजनाओं से बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहाँ-कहाँ के कितने हितग्राही वित्त वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक लाभान्वित हुए? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पदों पर पदस्थ कर्मचारियों द्वारा कौन-कौन से कार्य संपादित किए जाते है? क्या इनकी सेवायें संचालित या प्रारंभ होने वाली गौशालाओं में भी ली गई हैं, या ली जावेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार से।                       (ग) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर पशु चिकित्सालय है, उनके संचालन हेतु        कौन-कौन से कितने पद स्वीकृत हैं? इन पद अनुरूप कौन-कौन कब-कब से पदस्थ है? संपूर्ण सूची देवें। (घ) कटनी जिला अंतर्गत वित्त वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक पशुचिकित्सालयों में कितनी राशि से कौन से उपकरण, पशु चिकित्‍सा दवाईयां एवं अन्य सामग्री क्रय की गई तथा कहाँ-कहाँ पर इनका उपयोग किया गया? उल्लेखित अवधि में कहाँ-कहाँ पर किन कार्यों हेतु कौन-कौन से वाहन किराये पर लिये गये एवं उन्हें कितना भुगतान किया गया? बिंदुवार संपूर्ण सूची देवें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (‍क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। बहोरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की वर्षवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार(ख) कटनी जिले में संचालित समस्‍त संस्‍थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाऐं पशु स्‍वास्‍थ्‍य रक्षा, टीकाकरण, बधियाकरण, क्रत्रिम गर्भाधान, हितग्राही मूलक योजनाओं का संचालन, पशु चिकित्‍सा शिविरों को आयोजन एवं अन्‍य कार्य सम्‍पादित किये जाते है। जी हाँ। संचालित गौशालाओं हेतु गठित समिति द्वारा गौशाआलों का निरीक्षण, स्‍वास्‍थ्‍य परीक्षण, गुणवत्‍ता आदि कार्य किये जाते है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' एवं '''' अनुसार।

शिक्षा विभाग में फर्जी एवं गुमनाम शिकायतें

[स्कूल शिक्षा]

76. ( क्र. 3356 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी एवं गुमनाम शिकायत होने पर किस प्रकार की कार्यवाही के निर्देश है? जानकारी देते हुवे स्पष्ट करें। (ख) रतलाम मंदसौर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 1 जनवरी 2015 के पश्चात कुल कितनी गुमानम अथवा फर्जी नाम से सीधे अथवा वरिष्ठ कार्यालय से शिकायत किस-किस के खिलाफ प्राप्त हुई? (ग) प्रश्नांश (ख) संदर्भित जुड़ी शिकायतों पर दोनों जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? वरिष्ठ कार्यालय को क्या प्रतिवेदन भेजा गया? (घ) उपरोक्त प्रकरणों में जिनको सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों अनुसार नस्तीबद्ध किया गया, उनकी सम्पूर्ण जानकारी देवें तथा जिन गुमनाम या फर्जी नाम की शिकायत में कार्यवाही की गयी अथवा प्रचलित है उसको कार्यवाही में लेने का आधार क्या है तथा कौन-कौन सी इस प्रकार की शिकायत पर कार्यवाही की गयी या वर्तमान में प्रचलित है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 25.04.2007 एवं 20.11.2014 में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में कार्यवाही की जाती है। निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) से (घ) रतलाम जिले की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं मन्दसौर जिले की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों पर जिलों द्वारा जांच कराई गई।

पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यकों के कल्‍याण की योजनाएं

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

77. ( क्र. 3371 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 12वीं कक्षा के बाद उच्‍च शिक्षा हेतु विषयांकित समुदाय हेतु योजनाओं की जान‍कारी देवें। (ख) विभिन्‍न तकनीकी, मेडिकल तथा उच्‍च शिक्षा के विभिन्‍न पाठ्यकमों अनुसार पिछड़े वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्तियों की जानकारी दें। (ग) क्‍या पिछड़े वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यकों की प्रश्नांश (ख) में वर्जित छात्रवृतियों में पिछले कुछ वर्षों में कटौती की गई हैं? यदि हाँ, तो कितनी कटौती की गई हैं तथा कब से? कटौती में कारणों से अवगत कराएं (घ) बालाघाट जिले में विषयांकित वर्ग के कल्‍याण हेतु चल रही योजनाओं की जानकारी उपलब्‍ध करावें।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) कक्षा 12वीं के बाद उच्‍च शिक्षा हेतु पिछड़ा वर्ग के लिये पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के लिए भारत सरकार के माध्‍यम से अल्‍पसंख्‍यक पोस्‍ट मैट्रिक एवं अल्‍पसंख्‍यक मेरिट कम मीन्‍स छात्रवृत्ति योजना संचालित है। (ख) विभिन्‍न तकनीकी, मेडिकल तथा उच्‍च शिक्षा के विभिन्‍न पाठ्यक्रमों में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को पिछड़ा वर्ग पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियम 2013 के अनुसार तथा अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के विद्यार्थियों को भारत सरकार अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय नई दिल्‍ली द्वारा निर्धारित दर अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) बालाघाट जिले में विषयांकित वर्ग के कल्‍याण हेतु चल रही योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "पचास"

शिक्षक संवर्ग की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

78. ( क्र. 3372 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) स्‍कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्‍लभ भवन भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2018 की कंडिका क्रमांक 17 के बिन्‍दु क्रमांक 04 व बिन्‍दु क्रमांक 06 के अनुसार राजपत्र दिनांक के तीन माह के भीतर की गई, 1 अप्रैल 2019 तथा 1 अप्रैल 2020 की स्थिति में जारी की गई तीनों शिक्षक संवर्ग की वरिष्‍ठता सूची क्‍या जारी कर दी गई हैं? यदि हाँ, तो सूचियां उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं, तो अब तक सूची जारी न करने के क्‍या कारण हैं तथा इसके लिए दोषी अधिकारियों पर शासन क्‍या कार्यवाही करेगा? (ख) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग मध्‍यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक/एफ 1-14/2019/20 भोपाल दिनांक 27/07/2019 के तहत अध्‍यापक संवर्ग की शर्तों के नियम 2 के कंडिका 2.15 तथा नियम 3 के कंडिका क्रमांक 3.4 में इस संवर्ग को समयमान वेतनमान देने की बात कही गई हैं? यदि हाँ, तो 10 वर्ष तथा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अध्‍यापक संवर्ग को समयमान वेतनमान दे दिया गया हैं? यदि हाँ, तो संवर्ग अनुसार संख्‍यात्‍मक जानकारी दें। यदि नहीं, तो कब तक दिया जाएगा? यह भी बताएं कि समयमान वेतनमान देने में हुई देरी के कारण अंशदायी पेंशन में होने वाली आर्थिक नुकसान की भरपाई क्‍या शासन करेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) नवीन शैक्षणिक संवर्ग अन्तर्गत नियुक्त लोक सेवकों की आनलाईन वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु एन.आई.सी. के माध्यम से सॉफ्टवेयर विकसित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं, प्रश्नांकित परिपत्र में समयमान वेतनमान दिये जाने का प्रावधान नहीं है, अपितु पूर्व में अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि का लाभ पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान हेतु सेवा की गणना में लिये जाने के संबंध में निर्देश है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संविदा शाला शिक्षकों का संविलियन

[स्कूल शिक्षा]

79. ( क्र. 3378 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के अंतर्गत संविदा शाला शिक्षकों के अध्‍यापक संवर्ग में संविलियन के क्‍या नियम हैं? इनकी परिवीक्षा अवधि कितने वर्ष है एवं संविलियन करने हेतु प्राधिकृत सक्षम अधिकारी कौन है? संविलियन के दिशा-निर्देश, शर्ते सहित जानकारी से अवगत करावें। (ख) संविदा शिक्षकों द्वारा परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्‍चात आवेदन देने के कितने दिनों में संविलियन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है? क्‍या इसके लिये कोई समयावधि निर्धारित है? (ग) सिवनी जिले में कितने संविदा शाला शिक्षक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्‍चात अध्‍यापक संवर्ग में संविलियन से वंचित हैं?     (घ) सिवनी जिले में परिवीक्षा अ‍वधि पूर्ण करने के पश्‍चात कितने संविदा शाला शिक्षकों के संविलियन हेतु प्राप्‍त आवेदन लंबित हैं? लंबित रखने के क्‍या कारण है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) संविदा शाला शिक्षकों के अध्यापक संवर्ग में संविलियन का नहीं अपितु नियुक्त किये जाने का प्रावधान है, नियम पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। संविदा शाला शिक्षकों को तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति पूर्ण करने के पश्चात अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किये जाने का प्रावधान है, इसके लिये सक्षम प्राधिकारी नियुक्तकर्ता अधिकारी है। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) संविदा शाला शिक्षकों को तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति पूर्ण करने के पश्चात विभागीय छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु कोई     समय-सीमा निर्धारित नहीं है। (ग) सिवनी जिला स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत निर्धारित कालावधि पूर्ण करने के उपरांत छानबीन समिति द्वारा अनुशंसित कोई भी संविदा शाला शिक्षक, नियुक्ति से वंचित नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में जानकारी निरंक है।

वृक्षारोपण की जॉच

[वन]

80. ( क्र. 3380 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) सिवनी जिले अंतर्गत वर्ष 2017-18 से प्रश्‍न दिनांक तक वन विभाग में किन-किन योजना अंतर्गत कार्य कराया गया? किन-किन योजनाओं में कितनी राशि स्‍वीकृत की गई एवं कितना व्‍यय हुआ? योजनवार स्‍वीकृत राशि एवं व्‍यय की जानकारी देवें। (ख) 2 जुलाई 2017 को सिवनी जिले के वनमंडलों में कितने पौधों का रोपण को लक्ष्‍य था, क्‍या लक्ष्‍य पूर्ण हुआ? यदि नहीं, तो क्‍यों? उक्‍त रोपणों के कितने पौधे वर्तमान में जीवित हैं तथा कितने मृत। (ग) क्‍या राशि का दुरूपयोग हुआ हैं? इसमें लिप्‍त जो भी अधिकारी/कर्मचारी हैं क्‍या उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है। (ग) सिवनी जिले के वनमंडलों के अंतर्गत पौधारोपण कार्य में राशि के दुरूपयोग का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आने के फलस्‍वरूप अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आवासीय बालक छात्रावास संचालन नियम

[स्कूल शिक्षा]

81. ( क्र. 3384 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नवीन आवासीय बालक छात्रावास संचालन एवं नियुक्ति प्रक्रिया के निर्देश राज्य कार्यकारिणी के अनुमोदन से जारी किए गए थे? यदि हाँ, तो प्रमाणित संक्षेपिका एजेंडा और कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) क्या आर.एस.के. की ईएंडआर शाखा ने अनुमोदन लेते समय उज्जैन कलेक्टर एवं जिला नियुक्ति समिति उज्जैन के द्वारा चुने गए सहायक वार्डन को बदलने का भी अनुमोदन दिया गया था? यदि हाँ, तो विवरण देवें। (ग) क्या भारत सरकार ने आर एस टी को नवीन बालक छात्रावास में परिवर्तन कर संचालित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के साथ कार्यरत सहायक वार्डन को हटाने की भी सैद्धांतिक मंजूरी दी थी? (घ) क्या उज्जैन कलेक्टर ने RST मोहन नगर उज्जैन में सहायक वार्डन की भर्ती के लिए निकाली गई विज्ञप्ति में नियम बदलकर सहायक वार्डन के पद पर रिटायर्ड कर्मचारी की भर्ती संविदा पर भरे जाने का उल्लेख किया था? यदि नहीं, तो क्या यह प्राकृतिक न्याय हैं? इस नियम को बदलने के लिए उत्तरदाई कौन है? (ङ) क्या मिशन की नियमावली के नियम 24 और उप नियम 1, 2, 3 में उल्लेखित शासन के प्रचलित नीति नियम निर्देश बताए जाएंगे, जिनके अनुसार निर्णय लिया गया है? प्रमाणित प्रति दीजिए।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। स्टॉफ की व्यवस्था हेतु निर्णय लेने का अधिकार राज्य कार्यकारणी समिति को है। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

वृक्षारोपण कार्यों पर व्‍यय

[वन]

82. ( क्र. 3411 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन परिक्षेत्र बिजवाड़, जिला देवास अंतर्गत 01 जनवरी 2019 से 15 सितम्‍बर, 2020 तक सबरेंज लोहारदा में कितना वृक्षारोपण किया गया? वृक्षारोण में कराये गये कार्यों पर कितना व्‍यय हुआ? (ख) परिक्षेत्र में कुल कितने पौधे रोपे गये एवं कितनी लागत के, प्रति पौधे पर हुए खर्च का ब्‍यौरा दें?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) प्रश्‍नाधीन वन परिक्षेत्र के उप वन परिक्षेत्र लोहारदा में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी निम्‍नानुसार है :-

वर्ष

रोपित किये गये पौधों की संख्‍या

किया गया व्‍यय (राशि रूपये में)

2019

30500

20,17,700

2020

निरंक

निरंक

(ख) परिक्षेत्र बिजवाड़ (पानीगांव) की जानकारी निम्‍नानुसार है :-

वर्ष

रोपित किये गये पौधों की संख्‍या

किया गया व्‍यय (राशि रूपये में)

प्रति पौधा व्‍यय            (राशि रूपये में)

2019

105000

12700250

120.95

2020

98750

11964206

121.15


कर्मचारियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध ब्यूरो में शिकायत

[स्कूल शिक्षा]

83. ( क्र. 3424 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम मंदसौर जिले में शिक्षा विभाग अंतर्गत कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत दर्ज है शिकायतकर्ता का नाम तथा की गयी शिकायत अवगत करायें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) संदर्भित शिकायत की जांच विभागीय स्तर पर हुई थी? यदि हाँ, तो जांच किसके द्वारा की गयी थी तथा जांच प्रतिवेदन के क्या निष्कर्ष थे? (ग) यदि किसी की भी जांच लंबित है तो उनके नाम तथा यदि वो आगामी एक वर्ष में सेवानिवृत होंगे तो जांच का उनकी सेवा निवृति के लाभ पर क्या प्रभाव पडेगा? (घ) प्रश्नकर्ता विधायक के प्रश्न क्रमांक 220 दिनांक 22.09.2020 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में बताया गया की, प्राचार्य के निलंबन से बहाली उ.माँ.वि प्राचार्य पद पर ही होगी, क्या प्राचार्य शा.उ माँ.वि हाटपिपलिया जिला रतलाम को आर्थिक प्रकरण से बहाल कर दिया है? यदि नहीं, तो प्राचार्य पद पर नियुक्ति क्यों? उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2010 के पश्चात ऐसे कितने व्याख्याता, प्राचार्य है जिन्हें आर्थिक अपराध दर्ज होने के बाद भी प्राचार्य हाटपिपलिया की तरह वही संकुल दिया गया? क्या आर्थिक अपराध में लिप्त प्राचार्य व्याख्याता को संभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय में अटेच किया जाता है? यदि नहीं, तो उक्त प्राचार्य को हाट पिपलिया विद्यालय में प्राचार्य पद देने के क्या कारण रहें?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी निरंक हैं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जांच प्रतिवेदन में सिद्ध आरोपों की गंभीरता के आधार पर तय होता है। (घ) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सिर्फ प्राचार्य हाटपिपल्या को ही वही संकुल दिया गया है अन्य को नही। जी नहीं। रिक्त पद पर पदस्थापना की जाती है।

संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों की नीति/निर्देश

[स्कूल शिक्षा]

84. ( क्र. 3473 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. शासन सामान्‍य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. सी-5-2/2018/1/3 भोपाल 5 जून 2018 से संविदा पर नियुक्‍त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने के नीति एवं निर्देश जारी करते हुए समस्‍त विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। (ख) उक्‍त निर्देश के बिन्‍दु क्रमांक 1.14.2 में यह निर्देश था कि संविदा पर नियुक्‍त कर्मचारियों/ अधिकारियों को इस नीति के अनुसार प्रत्‍येक वर्ष की जनवरी में वेतनवृद्धि उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर देय होगी। यह राशि निकटतम 100 रूपये के गुणांक तक पूर्णांकित की जावेग? यदि हाँ, तो माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल के संभागीय कार्यालयों में पदस्‍थ डाटा  एण्‍ट्री ऑपरेटरों को क्‍या वेतन वृद्धि के लाभ दिए गए? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्‍ध करायें।            (ग) प्रश्नांश (क) के निर्देश के बिन्‍दु क्रमांक 1.14.4 में यह भी निर्देश थे कि 13 दिन का आकस्मिक अवकाश 17 दिन का अर्जित अवकाश 10 दिन का लघु कृति अवकाश एक कैलेण्‍डर वर्ष में संबंधित संविदा कर्मचारियों को दिया जायेगा? क्‍या यह भी निर्देश प्रश्‍नांश (ग) में कर्मचारियों के लिए जारी किए गए? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति दें। यदि नहीं, तो कब जारी किया जाएगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 05/06/2018 की कण्डिका 1.14.5 अनुसार वेतन दिया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

 

वन भूमि पर हुए अतिक्रमण

[वन]

85. ( क्र. 3474 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) सतना जिले के अन्‍तर्गत किन-किन वन परिक्षेत्रों में किस-किस कक्ष क्रमांक में विगत 5 वर्षों में अवैध रूप से वनभूमि पर किन-किन के द्वारा अतिक्रमण कर भवन/मंदिरों का निर्माण किया गया है? शिकायतवार विभाग की जानकारी में आए प्रकाश के अनुसार विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) के परि‍प्रेक्ष्‍य में वन परिक्षेत्र सिंहपुर के अन्‍तर्गत कक्ष क्रमांक पी-258 में अवैधानिक रूप से वनभूमि पर हुए अतिक्रमण की शिकायत वन मण्‍डल अधिकारी सतना को दिनांक 07.09.2020 को सतना जिले के किसी निवासी के द्वारा की गई थी? यदि हाँ, तो उक्‍त शिकायत पर क्‍या कार्यवाही की गई?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।              (ख) जी हाँ। शिकायतकर्ता मो. आरिफ अंसारी तनय श्री हारून अंसारी, निवासी-अमूल पैथोलॉजी, गृहषोभा वाली खेरमाई रोड, सतना द्वारा शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत की जांच वनमंडलाधिकारी, सतना के निर्देश पर वन परिक्षेत्राधिकारी, सिंहपुर द्वारा की गई। जांच प्रतिवदेन के अनुसार वन कक्ष क्रमांक पी-258 एवं पी-259 में मंदिर निर्माण पाया गया है। मौके पर उपस्थित लोगों से पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि यह मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार लगभग 20 वर्ष पूर्व किया गया है। यह किसी व्यक्ति विशेष का मंदिर न होकर सार्वजनिक मंदिर है। मंदिर के पीछे की तरफ की खखरी (पत्थरों की दीवार) बनाई गई थी, जो देखने में बहुत पुरानी लगती है। लोगों का कहना है कि यह खखरी (दीवार) 50-60 वर्ष पुरानी है। अतः उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वन कक्ष क्रमांक पी-258 एवं पी-259 में निर्मित मंदिर प्राचीन समय से है एवं आस्था का केन्द्र है तथा उसमें किसी प्रकार का नया निर्माण या अतिक्रमण नहीं किया गया है।

 

 

पशु चिकित्‍सालय की जानकारी

[पशुपालन एवं डेयरी]

86. ( क्र. 3516 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में जिला पशु चिकित्‍सालय सहित रैगाँव विधानसभा क्षेत्र में संचालित पशु चिकित्‍सा केन्‍द्रों की जानकारी, स्‍वीकृत पद, रिक्‍त पद सहित देवें। रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक करा दी जावेगी? (ख) रैगाँव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित केन्‍द्रों में कितने केन्‍द्र भवन विहीन हैं, भवन विहीन चिकि‍त्‍सालयों के निर्माण एवं भवनों के मरम्‍मत हेतु विगत वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी व्‍यय की गई? वर्षवार केन्‍द्रवार जानकारी देवें।               (ग) रैगाँव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने पशुओं का टीकाकरण किया गया? कौन-कौन से टीके लगाये गये हैं एवं कौन-कौन से टीके विभाग द्वारा लगाये जाने की योजना है? वर्षवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार पशुओं के टीकाकरण नि:शुल्‍क है या पशुपालक से शुल्‍क लेकर टीकाकरण कराया जाता है? किन-किन टीकों की कितनी-कितनी शुल्‍क लिये जाने के नियम हैं? शासनादेश सहित पूर्ण जानकारी देवें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। पदस्‍थापना निरंतर प्रक्रिया है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार(ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। विभाग द्वारा गलघोटू (HS), एकटंगिया (BQ), मुहखुरी रोग टीकाकरण (FMD), पीपीआर टीकाकरण एवं ब्रुसेलोसिस टीकाकरण किये जाने की योजना है। (घ) पशुपालक से शुल्‍क लेकर टीकारण किया जाता है। विभागीय शिविर में नि:शुल्‍क टीके लगाये जाते है एवं राष्‍ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मुहखुरी रोग टीकाकरण, पीपीआर टीकाकरण एवं ब्रसेलोसिसि टीकाकरण नि:शुल्‍क किया जता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार

प्रभारी जिला संयोजक की शिकायते

[जनजातीय कार्य]

87. ( क्र. 3517 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जिले में आदिम जाति कल्‍याण विभाग अंतर्गत जिला संयोजक के पद पर विगत 15 वर्षों से कौन-कौन प्रभारी के रूप में पदस्‍थ रहे हैं? नाम, पदनाम, मूल पदनाम, पदस्‍थापना संस्‍था, मूल पदस्‍थापना संस्‍था सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार पदस्‍थ रहे प्रभारी जिला संयोजक के कायर्काल के दौरान किन-किन स्‍तरों पर उनके विरूद्ध शिकायतें प्राप्‍त हुई? शिकायतों की जांच किस स्‍तर से कराई गई? शिकायतों का जाँच प्रतिवेदन सहित की गई कार्यवाही/ आदेश सहित पूर्ण जानकारी देवें। (ग) क्‍या सतना जिले में विगत 15 वर्षों से जिला संयोजक के पद पर पदस्‍थ रहे प्रभारी अधिकारियों के कारण शासन की योजनाओं का पूर्ण क्रियान्‍वयन नहीं हुआ है एवं इस अवधि में व्‍यापक पैमाने पर शासन की योजनाओं में भ्रष्‍टाचार किया गया है, छात्रवृत्ति वितरण घोटाले, छात्रावास, आदर्श ग्राम, विद्युतीकरण, बस्‍ती विकास आदि सहित समस्‍त योजनाओं में व्‍यय राशि की जाँच कब तक टीम बनाकर कराई जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही अब तक न होने के संबंधितों को मूल विभाग के मूल पदों पर वापस न भेजने का क्‍या कारण है? कब तक संबंधितों पर कार्यवाही करते हुये मूल पद पर पदस्‍थ कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) :  (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

द्वितीय श्रेणी अधिकारी (राजपत्रित) का दर्जा एवं पदोन्नति की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

88. ( क्र. 3520 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों को द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया गया है या नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ तो शासन/विभाग द्वारा उक्त संबंध में जो आदेश जारी किया गया है, उस आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करायें।               (ग) उच्च माध्यमिक शिक्षकों को वरिष्ठता क्रम दिये जाने के संबंध में शासन/विभाग के क्या दिशा-निर्देश हैं? उच्च माध्यमिक शिक्षकों को पदोन्नति के उपरांत किस पद पर पदोन्नत किया जायेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची-एक में उच्च माध्यमिक शिक्षक को द्वितीय श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त लोक सेवकों की वरिष्ठता उल्लेखित नियम के नियम-17 के अनुसार निर्धारित किये जाने का प्रावधान है। उल्लेखित नियम की अनुसूची-4 के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक को नियत संख्या में प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है।

शालाओं का उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

89. ( क्र. 3522 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड परासिया के अन्तर्गत किन-किन प्राथमिक शालाओं का उन्नयन माध्यमिक शालाओं में एवं माध्यमिक शालाओं का उन्नयन हाई स्कूलों में और हाई स्कूलों का उन्नयन हायर सेकेंडरी स्कूलों में किया जा सकता है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार जिन स्कूलों का उन्नयन किया जा सकता है, क्या ऐसे स्कूलों का उन्नयन किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा कब तक कार्यवाही करते हुए, स्कूलों के उन्नयन की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?                                                                             (ग) शासन/विभाग द्वारा प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला व हाई स्कूल के उन्नयन किये जाने के क्या दिशा-निर्देश एवं नियमावली है? उपलब्ध करायें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विकासखण्ड परासिया के अन्तर्गत कोई भी प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन प्रस्तावित नहीं है। निर्धारित मापदण्ड अनुसार शासकीय माध्यमिक विद्यालय सिंदरई-गुरैयाथर एवं शासकीय हाई स्कूल गाजनडोह का उन्नयन किया जा सकता है। (ख) शालाओं का उन्नयन बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के लिए नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत बसाहट से 03 किमी. की परिधि में कोई मिडिल स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है और 11 से 14 वर्ष की आयु के कम से कम 12 बच्चे उपलब्ध हैं, तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में मिडिल स्कूल की सुविधा उपबंध करेगी। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "इक्यावन"

वन भूमि पर वैध एवं अवैध खदानें

[वन]

90. ( क्र. 3531 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विभाग जिला विदिशा अंतर्गत वन भूमि पर कितनी वैध एवं अवैध खदानें संचालित हैं? स्थानवार जानकारी दे। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में संचालित कौन-कौन सी अवैध खदानों के खिलाफ कार्यवाही की गई? कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराये यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कारण सहित जानकारी दें? (ग) क्या शासन जिले भर में वन भूमि पर चल रहे अवैध उत्‍खनन के लिये दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) प्रश्‍नांकित वनभूमि पर कोई वैध खदान संचालित नहीं की जा रही हैं। अवैध खदान संचालित करने की जानकारी विभाग में नहीं है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वन भूमि पर काबिज हितग्राहि‍यों को वन अधिकार पत्र दिया जाना

[वन]

91. ( क्र. 3532 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत कितनी वन भूमि काबिल काश्त है? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में वन भूमि पर काबिज कितने हितग्राहियों को वन भूमि के अधिकार पत्र दिये गये एवं कितने हितग्राहियों को वन भूमि अधिकार पत्र दिये जाना शेष है एवं कब तक दिये जायेंगे? (ग) विदिशा जिले में ही हजारों बीघा वन भूमि पर किसान कृषि कार्य वर्षों से करते आ रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार के राजस्व की प्राप्ति शासन को नहीं हो रही है? शासन इस संबंध में नीति तैयार कर वन भूमि पर कृषि कार्य हेतु काबिल कृषकों को अधिकार पत्र के साथ ही, राजस्व वसूली की व्यवस्था हेतु कार्यवाही करेगा जिससे उक्त किसानों को बार बार वन विभाग के द्वारा बेदखल किये जाने की प्रथा पर रोक लगाई जा सकती है? साथ ही शासन को भी राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) वनभूमि के काबिल कास्त होने संबंधी जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ख) सामान्य वनमंडल विदिशा में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत वनभूमि पर सभी 1405 पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र वितरित किये जा चुके हैं। किसी भी पात्र आवेदक को वन अधिकार पत्र दिया जाना शेष नहीं है। (ग) वनभूमि पर अतिक्रमण कर कृषि कार्य करना भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है अतः ऐसे प्रकरणों को राजस्व से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अतिक्रामकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही का प्रावधान है। अतः नीति बनाने एवं राजस्व प्राप्ति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

चिकित्‍सा महाविद्यालय की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

92. ( क्र. 3568 ) श्री मनोज चावला : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में फरवरी 2020 तथा फरवरी 2021 की स्थिति में अध्यापन कार्य करने वाले विद्वान डॉक्टर (शिक्षक) के नाम, पिता का नाम योग्यता, वेतनमान संबंधित महा.विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ करने की दिनांक सहित सूची उपलब्ध कराएं।        (ख) प्रदेश के निजी चिकित्‍सा महाविद्यालय में यूजी कक्षाओं में फरवरी 2020 तथा फरवरी 2021 में कक्षावार अध्ययनरत विद्यार्थियों के नाम, निवास का स्थाई पता तथा महाविद्यालय में प्रवेश का वर्ष सूची सहित उपलब्ध कराएं।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्कूली छात्रों के नामांकन

[स्कूल शिक्षा]

93. ( क्र. 3570 ) श्री मनोज चावला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सभी आदिवासी विकासखण्‍ड में कक्षा 1 से 12 तक नामांकन की वर्षवार संख्या 2014-15 से 2020-21 तक बताएं और बताएं कि क्या बच्चों के नामांकन में वर्षवार गिरावट आ रही है? यदि हाँ, तो इसका कारण बताएं। (ख) आलोट विधानसभा क्षेत्र में कक्षा 1 से 12 तक शासकीय एवं निजी विद्यालयों में नामांकन वर्ष 2015- 16 से वर्ष 2020 -21 तक बताएं। (ग) रतलाम जिले में निजी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नाम, पता, कक्षा हेतु निर्मित भवन का क्षेत्रफल, विद्यालय का कुल क्षेत्रफल तथा वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक बताएं। (घ) क्या रतलाम जिले में एक ही स्थान पर दो-तीन नाम से अलग-अलग विद्यालय लग रहे हैं? यदि हाँ, तो इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। (ड.) विधानसभा क्षेत्र अनुसार वर्ष 2015-16 से 2020- 21 तक शाला त्यागी कक्षा 1 से 8 तक के बालक/बालिकाओं की संख्या वर्षवार बताएं।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। जी हाँ। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (सी) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश, 0 से 6 आयु समूह के बच्चों की संख्या में कमी तथा चाईल्ड ट्रेकिंग के द्वारा डाटा का शुद्धिकरण के कारण विद्यालयों के नामांकन में कमी आई है। शासकीय/अशासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाओं में दर्ज संख्या की कमी/वृद्धि संबंधित वर्ष के परीक्षा परिणाम पर निर्भर करता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर है। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द पर है।

शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय स्कूल का संचालन

[स्कूल शिक्षा]

94. ( क्र. 3582 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के चन्‍दला विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत तहसीलवार ग्रामवार शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय स्‍कूलों की सूची उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार क्या उक्त शासकीय अर्द्धशासकीय स्कूल एवं अशासकीय स्कूल उक्त गांव में संचालित हो रहे हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। क्या सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराएं। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें क्या शासन सक्षम अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छात्रवृत्ति में घोटाला

[स्कूल शिक्षा]

95. ( क्र. 3585 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में समेकित छात्रवृत्ति योजना अन्‍तर्गत कितने विद्यालयों में कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्‍वीकृत हुई वर्ष 2015-16,2016-17, 2017-18, 2018-19,2019-20 एवं 2020-21 के वर्षवार जानकारी बताएं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार क्या उक्त छात्रवृत्ति छात्रों के खाते में डाली गई थी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें क्या सक्षम अधिकारी द्वारा शासन की छात्रवृत्ति पर घोटाला करने वाले स्कूल संचालक एवं स्कूल में पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों पर कार्यवाही की गई थी? यदि हाँ, तो कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराएं। (ड.) प्रश्‍नांश (ग) के अनुसार यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन सक्षम अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) समेकित छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्षवार स्‍वीकृत छात्रवृत्ति की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है। (ख) जी हाँ। वर्ष 2020-21 हेतु छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया प्रचलन में है। (ग) समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति संकुल प्राचार्य द्वारा शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2015-16 मे संकुल प्राचार्य/आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा कोषालय में देयक प्रस्तुत कर कोषालय द्वारा छात्रवृत्ति के ग्लोबल फंड में उपलब्ध बंटन से राशि सीधे विद्यार्थी/पालक के बैंक खाते में भुगतान की गई। वर्ष 2016-17 से विभिन्न विभागों से छात्रवृत्ति वितरण हेतु प्राप्त राशि स्वीकृति के आधार पर आहरित कर राज्य स्तर पर इस प्रयोजन के लिए अनुमत्य किए गए नोडल बैंक में संधारित की जाकर बैंक के माध्यम से सीधे विद्यार्थी/पालक के खाते में अंतरित की जाती है। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बावन"

पशु चिकित्‍सालयों की जानकारी

[पशुपालन एवं डेयरी]

96. ( क्र. 3588 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सतना अन्तर्गत कितने पशु चिकित्सालय संचालित हैं? सूची देवें एवं कितने अधिकारी/कर्मचारी कहाँ कार्यरत हैं? (ख) शासन द्वारा पशु/गौ-सुरक्षा एवं उत्थान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) प्रदेश में पशुओं/गौवंश की सुरक्षा व उत्‍थान के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 एवं म.प्र. गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम 2004 (यथासंशोधित 2010 ) प्रभावशील है। इसके अंतर्गत गौवंश/पशुओं के प्रति कूरता करने पर दण्‍ड के प्रावधान है। प्रदेश में निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए अशासकीय स्‍वयंसेवी संस्‍थाओं द्वारा 627 गौशालाऐं संचालित है तथा राज्‍य शासन द्वारा मुख्‍यमंत्री गौसेवा योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 1000 गौशालाओं के निर्माण के लक्ष्‍य के विरूद्ध 963 गौशालाओं का निर्माण पूर्ण हो गये है एवं वर्ष 2020-21 में 2365 गौशालाओं के निर्माण स्‍वीकृत है।

परिशिष्ट - "तिरेपन"

मझगवां रेंज को टाइगर सेंचुरी बनाई जाना

[वन]

97. ( क्र. 3589 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सतना अन्तर्गत मझगवां रेंज को टाइगर सेंचुरी बनाए जाने का प्रस्ताव जिला वनमंडल कार्यालय के द्वारा भेजा गया? यदि हाँ, तो मौजूदा प्रोजेक्ट कहाँ पर विचाराधीन है?                  (ख) मझगवां रेंज में कितने जीव-जंतु किस प्रकार के हैं? गणना के आधार पर संख्या दी जाए एवं 05 वर्षों के अंदर किन-किन वन्यजीवों की हत्याएं अप्राकृतिक हुई है?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश द्वारा पत्र क्रमांक/व.प्रा./मा.चि./6532 दिनांक 29.10.2020 से प्रस्ताव में पायी गई कमियों की पूर्ति कर संशोधित पूर्ण प्रस्‍ताव प्रेषित करने हेतु वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सतना एवं मुख्‍य वन संरक्षक, रीवा वन वृत्‍त को लेख किया गया है। वर्तमान में वनमण्डल स्तर पर विचाराधीन है। (ख) सतना वनमण्डल के वन परिक्षेत्र मझगवां के अंतर्गत पाये जाने वाले वन्यप्राणियों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। परिक्षेत्र स्तर पर वन्यप्राणियों की परिक्षेत्रवार गणना के निर्देश नहीं होने के कारण परिक्षेत्रवार गणना नहीं की गई है। अत: वन्‍यप्राणियों की प्रजातिवार संख्‍या का विवरण दिया जाना संभव नहीं है। दिनांक 01.01.2016 से 31.01.2021 तक विगत 05 वर्षों की वन्यप्राणियों की हत्याएं एवं अप्राकृतिक मौत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत स्वीकृत आवेदन तथा भुगतान

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

98. ( क्र. 3591 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जिला कार्यालयों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कितना-कितना आवंटन उपलब्ध कराया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में विभाग को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत जिलावार कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने स्वीकृत किये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में कितने-कितने प्रकरणों में भुगतान किये गये? कितने-कितने आवेदनों के भुगतान लंबित हैं तथा किन कारणों से लंबित हैं?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) वित्‍तीय वर्ष  2019-20 हेतु जिला कार्यालयों के लिए पिछड़ा वर्ग पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवंटित राशि का विवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। वित्‍तीय उपलब्‍धता अनुरूप प्रकरण स्‍वीकृत किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट - "चउवन"

वनक्षेत्रपाल (फारेस्‍ट रेंज ऑफि‍सर) का वेतनमान

[वन]

99. ( क्र. 3596 ) श्री सुनील उईके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के वनक्षेत्रपाल (फारेस्‍ट रेंज ऑफि‍सर) को कांग्रेस की सरकार में जुलाई 1997 में द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी राज्‍य पत्र में घोषित किया था एवं उन्‍हें तहसीलदार एवं पुलिस निरीक्षक के समकक्ष वेतनमान 1640 रूपये एवं तदउपरांत 5500 रूपये का वेतनमान दिया गया? (ख) क्या सामान्‍य प्रशासन विभाग में वर्ष 2006 में प्रदेश के समस्‍त द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों को 6500 रूपये के वेतनमान देने का आदेश जारी किया जिसके पालन में तहसीलदार एवं पुलिस निरीक्षक को 5500 रूपये की जगह पर 6500 का वेतनमान मिलना शुरू हो गया लेकिन प्रदेश के वनविभाग की रीढ़ माने जाने वाले एवं पर्यावरण व श्रमिकों, किसानों की निजी आवश्‍यकताओं की पूर्ति करने वाले विभाग के वनक्षेत्रपाल को वर्ष 2006 से 20 वर्ष बाद नायब तहसीलदार एवं पुलिस उपनिरीक्षक के समकक्ष 5500 रूपये का वेतनमान ही दिया जा रहा है? (ग) क्या म.प्र. शासन ने वर्ष 2006 से वनक्षेत्रपाल को द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी का दर्जा पुन: वापस लेकर तृतीय श्रेणी का वेतनमान निर्धारित कर दिय है? क्या प्रदेश के लोक सेवा आयोग से चयनीकृत वनक्षेत्रपालों के साथ अन्‍याय एवं उनके हितों एवं दर्जे पर कुठाराघात कर वनक्षेत्रपाल को एक श्रेणी नीचे का वेतनमान दिया जाना न्याय हित में है? क्या शासन अग्रवाल वेतनमान की अनुशंसा को लागू करेगा?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) मध्‍य प्रदेश शासन गृह विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2 (अ) 332/2006/बी-4/दो दिनांक 08.11.2007 द्वारा पुलिस निरीक्षक एवं राजस्‍व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 14-13/01/शास-4-ए दिनांक 18.10.2007 द्वारा तहसीलदारों को रूपये 6500-200-10500 वेतनमान स्‍वीकृत किया गया। वन विभाग के वनक्षेत्रपालों को रूपये 5500-175-9000 वेतनमान देय है। (ग) जी नहीं। वित्‍त विभाग द्वारा राज्‍य वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर मंत्रि परिषद से प्राप्‍त आदेश में वनक्षेत्रपाल संवर्ग को मध्‍य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित नायब तहसीलदार एवं उप निरीक्षक से सापेक्षता मानी गई तथा तद्नुसार वेतनमान उन्‍नयन की अनुशंसा को मान्‍य नहीं किया गया।

 

पात्र हितग्राहियों को पेंशन भुगतान

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

100. ( क्र. 3597 ) श्री सुनील उईके : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं विधवा पेंशन की राशि को 600 से बढ़ाकर 1000 रूपये करने पर क्या राज्य सरकार विचार करेगी? क्या उनको 1000 रूपये देने के लिये पूर्व सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था? यदि हाँ, तो इन पात्र हितग्राहियों के लिये कब तक 1000 रूपये मासिक पेंशन दी जावेगी? (ख) मध्यप्रदेश शासन की वृद्जनों एवं विधवा/परित्यक्‍ता एवं नि:शक्‍तजन के लिये                 कौन-कौन सी योजनाऐं संचालित है? जुन्नारदेव विधानसभा में वृद्वजनों के लिये वृद्धाआश्रम खोलने पर राज्य शासन विचार करेगा? (ग) जिले में अनेक नि:शक्तनजन सरकार से मिलने वाली ट्राईसाईकल, श्रवण यंत्र, बैसाखी आदि के लिये भटक रहे हैं? उनका सर्वे कराकर उक्‍त सामग्री का तत्काल वितरण करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) :  (क) जी नहीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं विधवा पेंशन की राशि को दिनांक 13/02/2019 से रुपये 300/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 600/- प्रतिमाह किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं विधवा पेंशन की राशि को रुपये 600/- से बढ़ाकर रुपये 1000/- देने के लिए पूर्व सरकार द्वारा आश्‍वासन दिया गया था। वर्तमान में पेंशन वृद्धि किये जाने संबंधी कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) विभाग से संबंधित वृद्धजनों, विधवा (कल्‍याणी)/परित्‍यक्‍ता एवं नि:शक्‍तजनों के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। जुन्‍नारदेव विधान सभा क्षेत्र में वृद्धाश्रम खोलने संबंधी कोई प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हुआ है। (ग) जी नहीं। जिले में अनेक नि:शक्‍तजनों को सरकार से मिलने वाली ट्रायसाइकल, श्रवण यंत्र, बैसाखी आदि के लिये भटकना नहीं पड़ रहा है, उनका सर्वे कराकर आवश्‍यकता अनुसार सामग्री वितरण कराई जा रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पचपन"

पशुपालन विभाग की योजनाओं की जानकारी

[पशुपालन एवं डेयरी]

101. ( क्र. 3600 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) मध्यप्रदेश में पशुपालन विभाग की कौन-कौन सी योजनाऐं संचालित हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा विदिशा जिलान्‍तर्गत किन-किन योजनाओं के तहत किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है तथा कितनी-कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया है? 1 अप्रैल 2014 से प्रश्नांकित अवधि तक जिलावार एवं विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में किन-किन योजनांतर्गत कितने हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है एवं उन्हें अनुदान की कितनी-कितनी राशि दी गई है कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले के विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में पशु चिकित्सालय एवं औषद्यालय हेतु कौन-कौन से पद रिक्त हैं तथा उनके विरूद्ध पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में कौन-कौन से पशु औषधालय के भवन स्वीकृत है एवं किस ऐजेंसी द्वारा भवनों का निर्माण किया जा रहा है? निर्माण ऐजेन्सी का नाम, स्वीकृत वर्ष, स्वीकृत राशि, कार्य की स्थिति सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ङ) विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में किन-किन ग्रामों में पशु शेड स्वीकृत हैं तथा कितनी राशि से पशु शेड का निर्माण किया है तथा शेड की वर्तमान स्थिति क्‍या है? कितने अप्रारंभ, अपूर्ण, पूर्ण हैं?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (‍क) प्रदेश मे पशुपालन विभाग द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी एवं विवरण की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। विभाग द्वारा योजनाओं का बजट आवंटन जिलेवार किया जाता है। 1 अप्रैल 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक विदिशा जिले को योजनावार मदवार आवंटित एवं व्‍यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।              (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।

विदिशा जिलांतर्गत वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति की जानकारी

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

102. ( क्र. 3601 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के अंतर्गत वक्फ बोर्ड़ एवं कब्रिस्तानों की सम्पत्ति के किन-किन गांवों में किन-किन स्थानों पर है एवं यह वक्फ सम्पत्ति एवं कब्रिस्तानों पर वर्तमान में किन-किन व्यक्तियों के कब्जे में है? ग्रामवार, स्थानवार कब्जा धारकों के प्लाट नंबर एवं खसरा नंबर, की नाम पते सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त वक्फ सम्पत्तियों/ कब्रिस्तानों में कृषि भूमि, दुकान एवं अन्य क्या-क्या आय देने वाली सम्पत्तियां हैं एवं वर्तमान में यह सम्पत्तियां किन-किन के स्वामित्व में एवं किराये पर हैं? नाम पते सहित सम्पत्ति के स्थानवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त वक्फ सम्पत्ति से वर्ष 2017 से 31 जनवरी 2021 तक की स्थिति में कितनी-कितनी आय वक्फ बोर्ड को प्राप्त हुई है एवं किन-किन व्यक्ति/संस्थाओं द्वारा राशि जमा कराई गई है? वक्फ सम्पत्ति की आय से किन-किन कार्यों में राशि को व्यय किया गया है एवं किन नियम प्रक्रियाओं के तहत राशि व्यय की गई है? वर्षवार, सम्पत्तिवार एवं सम्पत्ति के स्वामित्व के अनुसार जानकारी दें। उक्त सम्पत्तियों से अभी तक कौन-कौन व्यक्ति/संस्था बोर्ड को किराया आदि की राशि जमा नहीं करा रहे हैं? इसके लिए बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) क्या खसरा नंबर 223/1 ग्राम चौड़ाखेड़ी तहसील सिरोंज भूमि वक्फ संपत्ति/भूमि‍ है? यदि हाँ, तो क्या किन लोगों द्वारा उक्त भूमि पर खेती की जा रही है व मकान बनाकर रह रहें हैं? क्या विभाग को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो इन पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) विदिशा जिले अंतर्गत वक्‍फ बोर्ड एवं कब्रिस्‍तानों की सम्‍पत्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार, वक्‍फ सम्‍पत्ति एवं कब्रिस्‍तानों पर व्‍यक्तियों के कब्‍जे संबंधी ग्रामवार, स्‍थानवार कब्‍जाधारकों के खसरा नं. की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।             (ख) वक्‍फ सम्‍पत्तियों में कृषि भूमि, दुकान एवं अन्‍य से आय वाले वक्‍फों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। यह सम्‍पत्तियों की किराएदारी स्‍थानीय कमेटी द्वारा की जाती है। प्रबंध कमेटी द्वारा वक्‍फ के किरायेदारों के नाम एवं सम्‍पत्ति की स्‍थानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) वक्‍फ सम्‍पत्ति से वर्ष 2017 से 31 जनवारी 2021 तक की स्थिति में चंदा निगरानी से प्राप्‍त आय एवं जिन व्‍यक्ति/संस्‍थाओं द्वारा राशि जमा कराई गई है उसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। वक्‍फ सम्‍पत्ति की आय वक्‍फ अधिनियम 1995 की धारा 77 के तहत वक्‍फ कोष में रखी जाती है। इस कोष का प्रयोज्‍य वक्‍फ अधिनियम की धारा 77 के बिंदु क्रं 04 की उपधाराओं (क, , , , , च) एवं बिंदु क्र. 05 अनुसार किया जाता हैजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5 वक्‍फ सम्‍पत्ति की किराएदारी स्‍थानीय कमेटी द्वारा की जाती है। प्रबंध कमेटी द्वारा वक्‍फ के किरायेदारों के नाम एवं सम्‍पत्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। वक्‍फो पर बकाया वसूली के लिए वक्‍फ बोर्ड भोपाल द्वारा प्रबंध कमेटियों से वसूली की कार्रवाही की जा रही है। (घ) जी हाँ। इस खसरा नं. पर व्‍यक्तियों द्वारा भवन, मकान बनाकर निवास किए जाने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है। वक्‍फ बोर्ड भोपाल द्वारा जांच कराई गई है तथा अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध वक्‍फ अधिनियम 1995 की धारा 54 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कारण बताओं नोटिस जारी किए गए जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 अनुसार है।

अनुसूचित जाति छात्रावास की सुविधा

[अनुसूचित जाति कल्याण]

103. ( क्र. 3604 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन नियमानुसार अनुसूचित जाति बालक/बालिका छात्रावासों में क्‍या-क्‍या आवश्‍यक एवं अनिवार्य सुविधाएं होनी चाहिए? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत किन-किन स्‍थानों पर कितनी-कितनी क्षमता के कौन-कौन से छात्रावास कब से संचालित हैं तथा इनमें शासन द्वारा निर्धारित आवश्‍यक एवं अनिवार्य सुविधाओं के विरूद्ध क्‍या-क्‍या सुविधाएं उपलब्‍ध हैं तथा किन-किन सुविधाओं की प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन कारणों से कब से कमी व्‍याप्‍त हैं? (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या शासन विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत संचालित समस्‍त छात्रावासों में निर्धारित आवश्‍यक एवं अनिवार्य सुविधाओं की पूर्ति करेगा? यदि हाँ, तो कब?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग द्वारा नियमानुसार अनुसूचित जाति बालक/बालिका छात्रावासों में निवासरत बालक/बालिकाओं को नि:शुल्‍क आवास सुविधा, बिस्‍तर सामग्री हेतु पलंग, गादी, चादर, तकिया, कंबल, मच्‍छरदानी, विद्यार्थियों को मिलने वाली शिष्‍यवृत्ति राशि से प्रात: चाय, नाश्‍ता दोनो समय मीनू अनुसार भोजन, प्रसाधन सामग्री (तेल, साबुन, मंजन आदि) क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी 100/- रूपये देय है। उत्‍कृष्‍ट छात्रावासों में प्रवेशित बालक/बालिकाओं को नि:शुल्‍क कोचिंग सुविधा प्रदाय करने के प्रावधान हैं। उत्‍कृष्‍ट छात्रावासों में स्‍टेशनरी क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष 2000/- रूपये विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा किये जाने का प्रावधान है। विद्यार्थियों को प्रतिमाह मिलने वाली शिष्‍यवृत्ति की 10 प्रतिशत राशि विद्यार्थियों के व्‍यक्तिगत खर्च हेतु बैंक खाते में जमा किये जाने का प्रावधान है। (ख) राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। संचालित छात्रावासों में शासन द्वारा निर्धारित समस्‍त अनिवार्य सुविधाएं बजट उपलब्‍धता की सीमा में उपलब्‍ध कराई जाती है। (ग) योजनान्‍तर्गत उपलब्‍ध बजट की सीमा में छात्रावास में निर्धारित एवं अनिवार्य सुविधाओं की पूर्ति की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छप्पन"

पिछड़ा वर्ग छात्रावास की सुविधाएं

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

104. ( क्र. 3605 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन नियमानुसार पिछड़ा वर्ग बालक/बालिका छात्रावासों में क्‍या-क्‍या आवश्‍यक एवं अनिवार्य सुविधाएं होनी चाहिए? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत किन-किन स्‍थानों पर कितनी-कितनी क्षमता के कौन-कौन से छात्रावास कब से संचालित हैं तथा इनमें शासन द्वारा निर्धारित आवश्‍यक एवं अनिवार्य सुविधाओं के विरूद्ध क्‍या-क्‍या सुविधाएं उपलब्‍ध हैं तथा किन-किन सुविधाओं की प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन कारणों से कब से कमी व्‍याप्‍त हैं? (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या शासन विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत संचालित समस्‍त छात्रावासों में निर्धारित आवश्‍यक एवं अनिवार्य सुविधाओं की पूर्ति करेंगा? यदि हाँ, तो कब?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) नियमानुसार पिछड़ा वर्ग बालक/बालिका छात्रावासों में आवास हेतु आवश्‍यक समस्‍त सुविधाएं होना चाहिए।           (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ में पिछड़ा वर्ग बालक/बालिका हेतु कोई विभागीय छात्रावास संचालित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के प्ररिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अनुकम्‍पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

[जनजातीय कार्य]

105. ( क्र. 3607 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश जनजातिय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग नियम 2018 प्रभावशील होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 12/1/3 भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2014 प्रभावशील नियम के तारतम्य में नियम 2018 के अंतर्गत नियुक्त हो चुके प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के दिवंगत होने पर उनके आश्रित को शैक्षणिक अर्हता के आधार पर सहायक ग्रेड-3 अथवा भृत्य के पद के लिए अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक जारी किए जाएंगे?                  (ख) जनजातीय कार्य विभाग में अध्यापक एवं शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों के दिवंगत होने पर कितने मामलों में अनुकंपा नियुक्ति दी गई हैं और कितने मामले अभी लंबित हैं? लंबित मामलों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) स्कूल शिक्षा विभाग की भांति जनजातीय कार्य विभाग में प्रयोगशाला सहायक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने हेतु क्या नियम बनाये जायेंगे? यदि हाँ तो कब, यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के दिवंगत होने पर उनके आश्रितों को किस पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है? क्या प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इसके बाद निर्देश जारी किए जायेंगे? यदि हाँ तो कब?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। म.प्र. शासन आदिम जाति कल्‍याण विभाग के परिपत्र दिनांक 09/10/2019 के द्वारा शिक्षण संवर्ग के संबंध में सेवा शर्ते जारी की गई है। (ख) 225 अनुकम्‍पा नियुक्तियां दी गई है एवं 210 प्रकरण लंबित है। सीधी भर्ती के पद उपलब्‍घ होने पर अनुकम्‍पा नियुक्ति दी जा सकेगी। (ग) प्रस्‍ताव परीक्षणाधीन है। (घ) सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 29 सितम्‍बर 2014 की कण्डिका 5.1 अनुसार अभ्‍यर्थी द्वारा धारित योग्‍यता एवं अर्हता के आधार पर सीधी भर्ती के रिक्‍त निम्‍नतर पद पर दी जावेगी। जी नहीं, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है समय-सीमा बताया जाना संभव नही।

शिक्षक भर्ती परीक्षा उपरांत नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

106. ( क्र. 3609 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा आरम्भ हुई थी, शिक्षक चयनित हुए एवं प्रतिक्षारत शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन भी हुआ परन्तु प्रश्न दिनांक तक उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई? (ख) मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक नियुक्त करने का प्रावधान जो विगत 10 वर्ष से चल रहा है लेकिन शिक्षकों को आज दिनांक तक नियमित नहीं किया गया है? यह कब तक नियमित होंगे? (ग) धार जिले के उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के रिक्त पदों की जानकारी विषयवार देवें। कितने रिक्त पदों की पदपूर्ति विभाग द्वारा की जावेगी? (घ) धार जिले के प्राथमिक शिक्षको के रिक्त पदों की जानकारी देवें एवं रिक्त पदों की पद पूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा कब तक ली जावेगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। कोरोना महामारी के कारण दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई स्थगित की गई है। (ख) मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के नियम-11 (7) (ख) (चार) के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग अन्तर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जायेगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 03 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रुप में अध्यापन कार्य किया गया प्रावधानित है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) धार जिलान्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। उत्तरांश (क) में उल्‍लेखित दस्‍तावेज सत्‍यापन की कार्रवाई पूर्ण नहीं होने से अभी पद पूर्ति की स्थिति की जानकारी देना संभव नहीं है। (घ) स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत धार जिले में 34 प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त है। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सत्तावन"

सहायक-प्राध्यापकों एवं तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतन

[चिकित्सा शिक्षा]

107. ( क्र. 3611 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सातवां वेतनमान लागू होने से पूर्व चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक को उसकी 8 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सह-प्राध्यापक का समयमान वेतन दिया जाता था? (ख) यदि हाँ, तो सातवां वेतनमान लागू होने के पश्चात समयमान वेतन का लाभ चिकित्सा शिक्षकों को नहीं दिए जाने कारण बताएं। (ग) क्या गां.चि.शि.म.वि. भोपाल एवं संबंधित चिकित्सालय में कार्यरत तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी समयमान वेतन नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो कारण बताएं। (घ) म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेश क्र. एफ11/1/2008/नियम/4 दिनांक 24/01/2008, 24/09/2008, 12/01/2010 में परिशिष्ट 2 में सम्मिलित किए गए पदों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। (ङ) जिन पदों को प्रश्न दिनांक तक परिशिष्ट 2 में सम्मिलित नहीं किया गया, उनके परिशिष्ट 2 में सम्मिलित नहीं किए जाने का कारण बताएं। क्या इस संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो विधिसम्मत कारण बताएं। (च) क्या आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 लागू होने से पूर्व चिकित्सा शिक्षा में मातृत्व अवकाश दिया जाता था? यदि हाँ, तो आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 लागू होने के पश्चात संविधान के किस अनुच्छेद या प्रचलित कानून के तहत मातृत्व अवकाश देने की प्रक्रिया समाप्त की गई? कब तक मातृत्व अवकाश को पुन: बहाल किया जाएगा?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) शासन आदेशानुसार चिकित्‍सा शिक्षकों को 05 वर्ष की सेवा पश्‍चात् रूपये 8000/- का ग्रेड-पे होने के 03 वर्ष पश्‍चात् सह-प्राध्‍यापक का वेतनमान स्‍वीकृत किया जाता है। चिकित्‍सा शिक्षकों के लिये दिनांक 16.12.1986 से लागू समयबद्ध पदोन्‍नति योजना में उक्‍त प्रावधान सम्मिलित किये जाने हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है। (ग) समयमान वेतनमान दिया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) वित्‍त विभाग के परिपत्र एवं सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार (ड.) प्रचलित वेतनमान में विसंगतियां होने के फलस्‍वरूप प्रकरण प्रक्रियाधीन है। (च) अवकाश नियमों में मातृत्‍व अवकाश के स्‍थान पर प्रसूति अवकश एवं संतान पालन अवकाश प्रावधान है एवं आदर्श सेवा भर्ती नियम, 2018 में दिये गये प्रावधानातर्गत समस्‍त संवर्ग को प्रसूति अवकाश तथा चिकित्‍सा शिक्षकों को छोड़कर अन्‍य संवर्गों को संतान पालन अवकाश का लाभ दिया जा रहा है। मध्‍यप्रदेश शासन, चिकित्‍सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55, दिनांक 22.02.2021 द्वारा आदर्श सेवा नियम, 2018 में संशोधन किया जाकर चिकित्‍सा शिक्षकों को भी संतान पालन अवकाश स्‍वीकृत किये जाने के आदेश जारी किये गये है।

बिगड़े वनों में निजी निवेश

[वन]

108. ( क्र. 3612 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) क्या श्री राजेश श्रीवास्तव पी.सी.सी.एफ. वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल को प्रश्नकर्ता ने उनके पत्र क्रमांक एफ-2/3620 दिनांक 20 अक्टूबर 2020 में बिगड़े वनों से संबंधित निजी निवेश बाबत् जारी परिपत्र पर आपत्ति लेते हुए लिखे पत्र पर प्रश्नांकित दिनांक तक भी कोई उत्तर या सूचना प्रश्नकर्ता को नहीं दी गई? (ख) प्रश्नकर्ता ने किस-किस मुद्दे पर आपत्ति दर्ज करते हुए किन-किन तथ्यों का उल्लेख कर नवम्बर 2020 में लिखा पत्र वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल को किस दिनांक को प्राप्त हुआ? उस पर वन मुख्यालय ने किस दिनांक को प्रश्नकर्ता को सूचना दी एवं किस दिनांक को अभिमत से अवगत कराया? प्रति सहित बताएं। (ग) राज्य के 37 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रस्तावित कार्यवाही वर्तमान में किस स्तर पर लम्बित है?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) प्रश्‍नकर्ता का पत्र क्रमांक 45 दिनांक 25.11.2020 प्राप्‍त हुआ, जिसका उत्‍तर राज्‍य शासन के पत्र क्रमांक-333, दिनांक 24.02.2021 द्वारा माननीय सदस्‍य को भेजा गया है। (ख) प्रश्‍नकर्ता का पत्र वन मुख्‍यालय सतपुड़ा भवन, भोपाल में दिनांक 30.12.2020 को प्राप्‍त हुआ। पत्र में उल्‍लेखित तथ्‍यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में है। शेष जानकारी उत्‍तरांश (क) अनुसार है। प्रश्‍नकर्ता को दिनांक 24.02.2021 को उत्तर भेजा गया है। पत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में है। (ग) राज्‍य शासन ने इस बावत् कोई निर्णय नहीं लिया है।

एम.पी. ऑन लाईन से फार्म न भराने के कारण छात्रों का परीक्षा से वंचित होना

[स्कूल शिक्षा]

109. ( क्र. 3616 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 में पूरे मध्यप्रदेश में एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से 10वीं व 12वीं के कितने प्रायवेट फार्म भराये गये और कितना शुल्क निर्धारित किया गया था? पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) वर्ष 2020-21 में पूरे मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के माध्यम से 10वीं व 12वीं के कितने प्रायवेट फार्म भराये गये और कितना शुल्क निर्धारित किया गया था? पृथक-पृथक विवरण दें। (ग) शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागदा-खाचरौद में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के माध्यम से भराये जाने वाले 10वीं व 12वीं के फार्म भरने के लिए किस प्रायवेट संस्था/व्यक्ति को नियुक्त किया गया था? क्या यह नियमानुसार है? क्‍या नियुक्त व्यक्ति द्वारा निर्धारित शुल्क से ज्यादा राशि ली गई? (घ) क्या वर्ष 2020-21 में 10वीं, 12वीं के प्रायवेट फार्म भरने हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा एम.पी. ऑनलाईन पर फार्म न भरते हुए माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा स्वयं की साईट बनाकर फार्म भरवाये गए? जिससे विद्यार्थियों को पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण शत-प्रतिशत फार्म नहीं भर पाने के कारण वह परीक्षा से वंचित रह गये? कारण सहित विवरण दें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2019-20 में कक्षा 10वीं में 121617 एवं कक्षा 12वीं 112450 कुल स्‍वाध्‍यायी परीक्षा आवेदन पत्र भरे गये। दिनांक 12.8.2019 तक सामान्‍य परीक्षा शुल्‍क रूपये 900/- के साथ, निर्धारित परीक्षा शुल्‍क के साथ विलंब शुल्‍क रूपये 2000/- के दिनांक 5.10.2019 तथा विलंब शुल्‍क रूपये 5000/- के साथ दिनांक 5.12.2019 जमा करने के निर्देश दिए गए थे। (ख) वर्ष 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कक्षा 10वीं में 75699 एवं कक्षा 12वीं में 73995 कुल परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। वर्ष 2021 में निम्‍नानुसार परीक्षा शुल्‍क निर्धारित है- साधारण शुल्‍क के साथ दिनांक 25.11.2020 तक, निर्धारित शुल्‍क के अतिरिक्‍त रूपये 100/- विलंब शुल्‍क दिनांक 31.12.2020 तक, निर्धारित शुल्‍क के अतिरिक्‍त रूपये 2000/- विलंब शुल्‍क दिनांक 15.1.2021, निर्धारति शुल्‍क के अतिरिक्‍त 5000/- रूपये विलंब शुल्‍क दिनांक 31.1.2021 तक, निर्धारित शुल्‍क के अतिरिक्‍त रूपये 10,000/- विलंब शुल्‍क परीक्षा प्रारंभ होने के एक माह पूर्व तक। (ग) माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल द्वारा किसी प्राइवेट संस्‍था/व्‍यक्ति को परीक्षा फॉर्म भरने हेतु नियुक्‍त नहीं किया जाता है। स्‍वाध्‍यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषण कराने का उत्‍तरदायित्‍व समस्‍त मान्‍यता/संबंद्धता प्राप्‍त संस्‍था प्राचार्य का होता है। (घ) मंडल द्वारा वर्ष 2020-21 को शैक्षणिक सत्र में परीक्षा आवेदन एनआईसी द्वारा विकसित मण्‍डल के पोर्टल पर भरवाये गये। मण्‍डल द्वारा आवेदन पत्र भरने की निम्‍नानुसार तिथियां निर्धारित की गई- साधारण शुल्‍क के साथ दिनांक 25.11.2020 तक, निर्धारित शुल्‍क के अतिरिक्‍त रूपये 100/- विलंब शुल्‍क दिनांक 31.12.2020 तक, निर्धारित शुल्‍क के अतिरिक्‍त रूपये 2000/- विलंब शुल्‍क दिनांक 15.1.2021, निर्धारति शुल्‍क के अतिरिक्‍त 5000/- रूपये विलंब शुल्‍क दिनांक 31.1.2021 तक, निर्धारित शुल्‍क के अतिरिक्‍त रूपये 10000/- विलंब शुल्‍क परीक्षा प्रारंभ होने के एक माह पूर्व तक। मण्‍डल परीक्षाएं दिनांक 30.4.2021 से आयोजित होना नियत है। परीक्षा फार्म विलंब शुल्‍क के साथ भरे जाने की अंतिम तिथि शेष है, अत: परीक्षा से वंचित होने का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

पात्र विद्यार्थियों को शुल्‍क रियायत का लाभ नहीं दिया जाना

[स्कूल शिक्षा]

110. ( क्र. 3617 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा पत्र क्र./1885/परीक्षा समन्वय/2020 भोपाल दिनांक 24/11/2020 को सभी शासकीय विद्यालयों को वर्ष 2020-21 की परीक्षाओं के लिए ऑन लाईन आवेदन पत्र में शुल्क रियायत संबंधित क्या निर्देश जारी किये गये थे? विवरण दें।   (ख) वर्ष 2020-21 की परीक्षाओं के लिए ऑन लाईन आवेदन पत्र में असंगठित श्रमिकों (संबल योजना) के तहत क्या रियायत दी गई थी? (ग) उज्जैन जिले सहित नागदा-खाचरौद तहसील में कितने विद्यार्थियों की संबल योजना के अन्तर्गत फीस माफ की गई और किस विद्यार्थियों द्वारा फीस जमा कर दी गई थी? क्या उन्हें वापस फीस लौटा दी गई है? पृथक-पृथक विवरण दें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। शासकीय संस्थाओं में अध्यनरत नियमित छात्रों को मण्डल के आदेश क्रमांक 1885-862/प.स./2020 दिनांक 24.11.2020 व्दारा परीक्षा शुल्क में रियायत के निर्देश जारी किये गये। (ख) जी हाँ। संबल योजना के तहत असंगठित श्रमिको के छात्रों को सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क से छुट प्रदान की गई। (ग) 1- एन.आई.सी से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला उज्जैन में 3468 छात्रों ने संबल योजना के तहत शुल्क मुक्ति हेतु पोर्टल पर पंजीयन कराया तथा 3462 छात्रों द्वारा शुल्क मुक्ति का लाभ लिया गया। 2-एन.आई.सी.से प्राप्त जानकारी अनुसार नागदा- खाचरौद तहसील के 872 छात्रों ने संबल योजना के तहत शुल्क मुक्ति हेतु पोर्टल पर पंजीयन कराया तथा 870 छात्रों द्वारा शुल्क मुक्ति का लाभ लिया गया। शासन से प्रतिपूर्ति प्राप्त होने पर संबंधित छात्रों को जमा शुल्क लौटा दी जावेगी।

आदिवासी उपयोजना की राशि का गैर आदिवासी क्षेत्र में कार्य

[जनजातीय कार्य]

111. ( क्र. 3622 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में पिछले पांच वित्तीय वर्ष में आदिवासी उपयोजना में सभी विभाग मिलाकर कुल कितनी राशि का प्रावधान था? वर्षवार बतावें। (ख) क्या अन्य विभाग आदिवासी उपयोजना की राशि के उपयोग हेतु विभाग से राय लेते हैं या अपने स्तर पर ही उस राशि का उपयोग करते है? (ग) क्या अन्य विभाग उनके विभाग से संबधित जनजातीय तथा उनके क्षेत्र की संग्रहित जानकारी जनजातीय विभाग से शेयर करते है? (घ) क्या आदिवासी उपयोजना की राशि अन्य विभागों द्वारा गैर आदिवासी क्षेत्र में कार्य करने में लगाने संबधी जानकारी विभाग के पास है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या यह विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।     (ख) जी नहीं। जी हाँ। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आदिवासी उपयोजना की राशि अन्य विभागों द्वारा गैर आदिवासी क्षेत्र में कार्य करने में लगाने संबंधी जानकारी प्रकाश में नहीं आई है। जानकारी प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

दस वर्षों में स्कूल शिक्षा में घटता नामांकन

[स्कूल शिक्षा]

112. ( क्र. 3623 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 09, 10, 11 एवं 12 में वर्ष 2011-12 से 2020-21 तक हुए नामांकन की संख्या बतावें। क्या वर्ष 2012-13 में कक्षा 09 के 10.88 लाख घटकर वर्ष 2018-19 में 9.78 हो गये? 1.10 लाख कमी का कारण बतावें। (ख) आलोच्य वर्ष में शासकीय एवं निजी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बतावें तथा इस अवधि में स्कूल शिक्षा का बजट बतावें। (ग) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1482 दिनांक 10.07.2019 के अनुसार बतावें कि कक्षा 01 से 08 तक वर्ष 2011-12 से 2018-19 रतलाम में 26 प्रतिशत, रतलाम ग्रामीण मे 23 प्रतिशत, सैलाना में 12 प्रतिशत एवं जावरा मे 23 प्रतिशत एवं आलोट में 34 प्रतिशत की कमी क्यों हुई इसी अवधि में निजी विद्यालयों में कुल नामांकन में भी 20.3 प्रतिशत की कमी क्यों हुई?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। छात्र संख्या में कमी/वृद्धि कई कारणों से हो सकती है, परन्तु प्रमुख रूप से शासकीय/अशासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाओं में दर्ज संख्या की कमी/वृद्धि संबंधित वर्ष के परीक्षा परिणाम पर निर्भर करती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) शासकीय विद्यालयों के नामांकन में कमी के मुख्य कारण 0 से 6 आयु समूह के बच्चों की संख्या में कमी, नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (सी) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश तथा चाईल्ड ट्रेकिंग के द्वारा डाटा का शुद्धिकरण है।

विभागीय कार्यों की जानकारी

[पशुपालन एवं डेयरी]

113. ( क्र. 3628 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन स्थानों पर पशु औषधालय व पशु चिकित्सालय के साथ ही यदि कोई अन्य केंद्र भी हो तो पशुओं की देखभाल हेतु कहाँ-कहाँ पर संचालित किये जा रहे हैं? पदों की स्वीकृति एवं कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति सहित बताएं। (ख) साथ ही उक्ताशय अंतर्गत आने वाले समस्त केंद्र क्या स्वयं के शासकीय भवनों में संचालित किये जा रहे हैं अथवा अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं? (ग) बताएं कि वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त केन्द्रों को वर्षवार अथवा स्वीकृत कार्यों हेतु कितना-कितना बजट स्वीकृत होकर किन-किन कार्यों पर कितना-कितना व्यय हुआ? वर्षवार भौतिक सत्यापन सहित जानकारी दें l (घ) अवगत कराएं कि उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित किन-किन योजनाओं के माध्यम से पशुओं के साथ ही पशुपालकों की सहायता/अनुदान इत्यादि क्या-क्या किया गया? ग्रामवार, नामवार, वर्षवार जानकारी दें l

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार(ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार(ग) जानकारी पुस्‍ताकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार(घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार

पोस्ट व प्री-मैट्रिक छात्रावासों की जानकारी

[अनुसूचित जाति कल्याण]

114. ( क्र. 3629 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के कल्याण हेतु पोस्ट, प्री मैट्रिक छात्रावास व आश्रमों के माध्यम से गुणवत्‍तायुक्त शिक्षा देकर भविष्य निर्माण का कार्य किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो रतलाम जिले में उक्ताशय के समस्त केंद्र किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी संख्या के स्वयं के भवनों में अथवा अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं? स्थानवार, संख्यावार जानकारी दें l (ग) बताए कि वर्ष 2014-15 से लेकर प्रश्न दिनांक तक वर्षवार विभिन्न समस्त कार्य किये जाने हेतु कितना-कितना बजट स्वीकृत होकर किन-किन कार्यों पर कितना-कितना व्यय हुआ? (घ) साथ ही वर्ष 2017-18 में माननीय विभागीय मंत्रीजी द्वारा किये गये निरीक्षण में दिए गये निर्देशों की पालना में किये गये निराकृत कार्यों व जिले में किन-किन स्थानों पर छात्रावास भवनों की आवश्यकता है, तथा छात्र-छात्राओं की संख्या वृद्धि की आवश्यकता है, तो प्रस्तावित कार्य योजना सहित सम्पूर्ण जानकारी देंl

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) रतलाम जिले में अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग के 35 छात्रावास संचालित हैं जिसमें से 28 स्‍वयं के शासकीय भवन में एवं 03 अन्‍य शासकीय भवन में तथा 04 छात्रावास किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं। जनजातीय कार्य विभाग के कुल 63 छात्रावास संचालित हैं जिसमें से 48 स्‍वयं के भवन में, 09 अन्‍य शासकीय भवनों तथा 04 संस्‍थाएं किराये के भवन में संचालित हैं। 02 भवन निर्माणाधीन हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अनुसार है। (घ) अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग के संदर्भ में वर्ष 2017-18 में मा. विभागीय मंत्रीजी द्वारा दिये गये निर्देश प्राप्‍त नहीं हुए हैं तथापि छात्रावास भवनों की आवश्‍यकता के संबंध में अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-'अनुसार है। सीट वृद्धि की आवश्‍यकता न होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कर्मचारियों का नियमितीकरण

[जनजातीय कार्य]

115. ( क्र. 3638 ) श्री गोपाल सिंह चौहान : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र./44/सी-3-6/91/3/1 दिनांक 16/01/1992 के निर्देशानुसार 40 वर्ष या उससे अधिक होने पर हिन्‍दी मु्द्रलेखन परीक्षा उत्‍तीर्ण करने में छूट प्रदान करते हुये किन-किन कर्मचारियों को नियमित किया गया था और उक्‍त नियम के तहत आज दिनांक तक किन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया एवं किस कारण से नियमित नहीं किया गया है? (ख) उक्‍त नियम के तहत जिन कर्मचारियों को अभी तक लाभ नहीं दिया गया है। उनको अन्‍य कर्मचारियों की भांति कब तक लाभ दिया जा सकेगा? अगर नहीं तो किस कारण से नहीं दिया जा सकेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कोई कर्मचारी शेष नहीं है। (ख) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बण्डा में स्वीकृत स्कूलों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

116. ( क्र. 3644 ) श्री तरबर सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बण्डा में कितने हाई और हायर सेकेण्ड्री स्कूल हैं, जो भवन विहीन हैं? स्वीकृति वर्ष सहित जानकारी देवें। (क) शाला में स्वीकृत पदों के मान से सभी पदों पर नियुक्तियां कर दी गई है, या पद रिक्त हैं? (ग) यदि पद रिक्त हैं तो रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? रिक्त पदों की जानकारी विषयवार शालावार देवें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - "उनसठ"

सहायक संचालक शिक्षा की सीधी भर्ती पर रोक

[स्कूल शिक्षा]

117. ( क्र. 3665 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. लोक सेवा आयोग के विज्ञापन दिनांक 4 नवम्‍बर 2019 एवं विज्ञापन क्र.03/ 2020 दिनांक 28 दिसम्‍बर 2020 में सहायक संचालक लोक शिक्षण के पद की न्‍यनूतम अहर्ता घटाकर स्‍नातक कर दी गई है? यदि हाँ, तो क्‍यों? यह भी बतावें कि सहा.संचालक शिक्षा की संशोधन (घटाने) पूर्व न्यूनतम अहर्ता क्‍या थी? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्‍या म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा उप संचालक शिक्षा की भर्ती के विज्ञापन क्र.03/चयन/2008 दिनांक 29 दिसम्‍बर 2008 में न्‍यनूतम योग्‍यता स्‍नातकोत्‍तर+बीएड+10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव जिसमें 3 वर्ष का प्राचार्य पद का प्रशासनिक अनुभव चाहा गया था? यदि हाँ, तो सहायक संचालक शिक्षा, उप संचालक शिक्षा से कनिष्‍ठ पद है, तो सहायक संचालक शिक्षा के पद की शैक्षणिक योग्‍यता कम करके स्‍नातक क्‍यों की गई?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। सीधी भर्ती के पदों के लिए मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 के अनुसार कार्यवाही की गई है। 2016 के पूर्व सहायक संचालक के पद पर सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं था। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। सहायक संचालक के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता कम नहीं की गई है। प्राचार्य का पद पदोन्नति का पद होने से पूर्व पद की शैक्षणिक योग्यता यथावत मान्य होती है तथा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होती है नियम 2016 अनुसार सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

व्‍याख्‍याताओं की वेतन विसंगति

[स्कूल शिक्षा]

118. ( क्र. 3666 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्‍याख्‍याता स्‍कूल शिक्षा को शैक्षणिक योग्‍यता एवं कार्य के आधार पर राजपत्रित श्रेणी '' से राजपत्रित श्रेणी '' में कब तक किया जायेगा? यदि नहीं, किया जावेगा तो क्‍यों? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में व्‍याख्‍याता (स्‍कूल शिक्षा वि‍भाग) को समयमान वेतन कब से स्‍वीकृत है? यदि स्‍वीकृत है तो 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष पश्‍चात क्‍या ग्रेड पे है एवं क्‍या क्रमोन्‍नति योजना में व्‍याख्‍याता संवर्ग वेतनमान (5500-1500) को क्रमोन्‍नति पश्‍चात प्राचार्य (+2) का वेतनमान 800-13500 प्रदाय नहीं किया गया ऐसा क्‍यों? यदि दिया जाना है तो कब तक दिया जायेगा? (ग) क्‍या शिक्षक (UTD) संवर्ग को 30 वर्ष पश्‍चात क्रमोन्‍नति योजना में छठवें वेतनमान के 6600 को ग्रेड पे दिया गया है? यदि हाँ, तो शिक्षक (UTD) से वरिष्‍ठ व्‍याख्‍याता संवर्ग को 30 वर्ष पश्‍चात छठवें वेतनमान में क्‍या ग्रेड पे दिया जा रहा है? यदि शिक्षक संवर्ग के बराबर या कम ग्रेड पे दिया जा रहा है तो ऐसा क्‍यों? यदि विसंगति है तो इसे कब तक दूर किया जायेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) व्याख्याता स्कूल शिक्षा विभाग का शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य के आधार पर राजपत्रित श्रेणी '' एवं '' का कोई विभाजन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) व्याख्याता (स्कूल शिक्षा विभाग) को समयमान योजना 01/04/2006 से स्वीकृत है, 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष (01/07/2014 के उपरांत) के पश्चात् क्रमशः 4200, 5400 एवं 6600 ग्रेड पे देय है। क्रमोन्नित योजना में शासन नीति अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' अनुसार लाभ प्रदाय किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, शिक्षक (UDT) संवर्ग को 30 वर्ष में तत् स्थानीय वेतनमान को छोड़कर अन्य किसी भी माध्यम से तीन उच्च वेतनमानों का लाभ प्राप्त न होने पर 6वें वेतनमान के अनुसार 6600 ग्रेड पे देय है। व्याख्याता एवं वरिष्ठ व्याख्याता संवर्ग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'2, 2 अनुसार 6वें वेतनमान में क्रमशः 6600 एवं 7600 ग्रेड पे देय है। शिक्षक (UDT) संवर्ग से कम वेतन नहीं दिया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र 30/09/2014 में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार कोई विसंगति नहीं है।

गौशालाओं में गायों की मौतें

[पशुपालन एवं डेयरी]

119. ( क्र. 3668 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिलांतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक गायों के साथ अत्‍याचार एवं भूख से मरने के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) की कितनी गौशालाओं में घास-भूसा न मिलने के कारण भूख से तड़पती हुई कितनी गायों की मौते हुई है? गौशालाओं के नाम तथा संचालक के नाम, पता सहित जानकारी दें। (ग) गौ माता को पेट भरने के लिए प्रति गाय, प्रतिदिन के हिसाब से कितने रूपये गौ शालाओं के सरकार देती है? क्‍या इतनी कम राशि में एक गौ माता का पेट पूर्ण रूप से भर जाता है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्‍मेदार हैं?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) भोपाल जिलांतर्गत कार्यालय पुलिस अधीक्षक (मुख्‍यालय) भोपाल से प्राप्‍त जानकारी अनुसार भोपाल जिला अंतर्गत गायों के साथ अत्‍याचार के 04 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है। भूख के मरने का कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया है। (ख) भोपाल जिलांतर्गत संचालित गौशालाओं में घास-भूसा न मिलने के कारण, भूख से किसी गाय की मौत नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) गौशालाओं में उपलब्‍ध गौवंश के भरण पोषण हेतु रू. 20.00 प्रतिगौवंश प्रतिदिन के मान से आर्थिक सहायता उपलब्‍ध कराए जाने के प्रावधान है। शेष व्‍यवस्‍थाऐं संचालन समिति द्वारा अन्‍य स्‍त्रोतो से तथा दान में प्राप्‍त राशि, गोबर खाद, गौमूत्र व अन्‍य उत्‍पादों को विक्रय कर की जाती है। शेष प्रश्‍न नहीं उपलब्‍ध नहीं होता।

पशुपालन विभाग के अधिकारी द्वारा की गई अनियमितता

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

120. ( क्र. 3669 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वक्‍फ बोर्ड में वर्ष 2008 से 2010 तक पदस्‍थ रहे पशुपालन विभाग के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पदीय हैसियत का दुरूपयोग कर भ्रष्‍टतापूर्वक वक्‍फ कब्रस्‍तान एमागिर्द खसरा नं. 222 में से 3 एकड़ भूमि आजाद एजुकेशन सोसायटी को अवैध रूप से आवंटित कर आपराधिक कृत्‍य किया था? (ख) क्‍या विभागीय जांच पशुपालन विभाग आदेश क्रमांक एफ-6-23/2004 दिनांक 26/02/2018 द्वारा उक्‍त अधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया जाकर, वक्‍फ सम्‍पत्ति को हुए नुकसान की वसूली के आदेश दिये गये थे तथा क्‍या ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. इंदौर में जांच एफ.आई.आर. हेतु प्रचलित है? (ग) दोषी अधिकारी से हुए करोड़ों के नुकसान की वसूली हेतु आंकलन वक्‍फ बोर्ड द्वारा क्‍यों नहीं किया जाकर वसूली की जा रही? इस चूक के लिये दोषी कौन है? उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) कार्यवाही प्रचलन में है। कोई दोषी नहीं है। अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शिक्षकों की नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

121. ( क्र. 3693 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2018 में कितने शिक्षकों का चयन किया गया?                  (ख) क्‍या कारण है कि इन्‍हें अभी तक नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है? (ग) इन्‍हें कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2018 नहीं, अपितु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परीक्षा परिणाम के आधार पर 10651 अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं 5071 अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रावधिक रूप से चयनित हुये है। (ख) प्रावधिक चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई दिनांक 04.07.2020 से कोरोना महामारी के कारण स्थगित की गई। आवश्यक निर्णय होने पर नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आदिवासी बस्‍ती विकास मद की द्वितीय किश्‍त

[जनजातीय कार्य]

122. ( क्र. 3694 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आदिवासी बस्‍ती विकास मद में कुक्षी विधानसभा में वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक कितने कार्य कहाँ-कहाँ स्‍वीकृत किए गये? कार्य, नाम, लागत, स्‍वीकृति दि‍नांक, कार्य पूर्णत: दिनांक स‍हित देवें। (ख) प्रत्‍येक कार्य के साथ आहरित राशि भी देवें। क्‍या कारण है कि कई कार्यों में द्वितीय किश्‍त जारी नहीं की गई है? (ग) राशि जारी होने से कार्य पूर्णता में होने वाले विलंब के लिए कौन से अधिकारी उत्‍तरदायी है? (घ) कब तक राशि जारी कर कार्य पूर्ण किये जाएंगे?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। निर्माण कार्य के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्माण एजेंसी से प्राप्‍त नहीं होने के कारण कार्य की द्वितीय किश्‍त जारी नहीं की गई है। (ग) कार्य की निर्माण एजेन्‍सी ग्राम पंचायत द्वारा कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं किये गये हैं, अत: इस संबंध में कोई अधिकारी उत्‍तरदायी नहीं है। (घ) निर्माण कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्‍त होने पर आवंटन की उपलब्‍धता अनुसार कार्य पूर्ण किये जा सकेंगे, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मेघनाथ की लकड़ी एवं जेरी की लकड़ी का प्रदाय

[वन]

123. ( क्र. 3720 ) श्री धरमू सिंग सिरसाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) आदिवासियों को मेघनाथ की दो लकड़ी एवं जेरी की एक लकड़ी प्रदाय किये जाने के संबंध में क्‍या प्रावधान प्रचलित है? कृषि औजार की लकड़ी एवं खेड़ प्रदाय के क्‍या प्रावधान प्रचलित है? पृथक-पृथक बतावें। (ख) बैतूल वनवृत के अन्‍तर्गत गत पांच वर्षों में किस ग्राम के ग्रामवासियों को किस कक्ष क्रमांक से मेघनाथ की दो लकड़ी प्रदाय की गई एवं जेरी की एक लकड़ी प्रदाय की गई? किस निस्‍तार डिपो से कृषि औजार की कितनी लकड़ी एवं कितनी खोड़ प्रदाय की, पृथक-पृथक बतावें। (ग) उपरोक्‍त अवधि में कृषि औजार की लकड़ी एवं खोड़ निस्‍तार डिपो में नहीं रखे जाने का क्‍या कारण रहा है? यह लकड़ी निस्‍तार डिपो में रखे जाने के संबंध में शासन क्‍या कार्यवाही कब तक करेगा?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) वनों से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित जिन ग्रामों में मेघनाथ जौरा स्‍थापित है, उनके लिये पंचायत द्वारा प्रस्‍ताव पारित किये जाने पर 10 वर्षों में एक बार वन मंडल अधिकारी की अनुमति के आधार पर चिन्‍हांकित वृक्ष सीधे वन क्षेत्र से नि:शुल्‍क दिये जाने का प्रावधान है। निस्‍तार सुविधा के अंतर्गत वनों से 5 किलोमीटर की परिधि में अंतर्गत ग्रामों के ग्रामीणों को उपलब्‍धता अनुसार निस्‍तार दर पर निजी उपयोग हेतु वनोपज दिये जाने का प्रावधान है। सामान्‍यत: निस्‍तार व्‍यवस्‍था में ग्रामीण बल्‍ली लेकर लकड़ी के कृषि औजार तैयार करते है। (ख) बैतूल वन वृत्‍त में मेघनाथ जौरा हेतु चिंहित सागौन वृक्ष प्रदाय किये गये हैं। प्रश्‍नाधीन जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में है। निस्‍तार डिपो से कृषि औजार के नाम से लकड़ी एवं खोड़ प्रदाय नहीं की गई है। निस्‍तार व्‍यवस्‍था के तहत प्रदाय की गई बल्‍ली की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में है। (ग) निस्‍तार डिपो में वनोपज उपलब्‍धता एवं मांग के अनुरूप रखी जाती है। निस्‍तार व्‍यवस्‍था के संबंध में पूर्व से ही निस्‍तार नीति वर्ष 2019 लागू है।

परिशिष्ट - "साठ"

पहाड़ चट्टान चरनोई मद में दर्ज जमीन

[वन]

124. ( क्र. 3721 ) श्री धरमू सिंग सिरसाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) बैतूल जिले के राजस्‍व अभिलेखों में पहाड़ चट्टान, घास, चरनोई, गोचर मद में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन, असीमांकित वन एवं नारंगी वन किस दिनांक की अधिसूचना या आदेश में उल्‍लेखित किया गया है, अधिसूचना या आदेश में किया गया उल्‍लेख क्‍या है? (ख) बैतूल जिले के भैंसदेही परीक्षेत्र में ग्राम पलासखेड़ी की किस-किस वर्ष में बनाई गई मिसल बन्‍दोबस्‍त, निस्‍तार पत्रक, अधिकार अभिलेख में दर्ज पहाड़ चट्टान मद के किस खसरा नम्‍बर के कितने रकबे के वन मण्‍डल ने नारंगी वन एवं असीमांकित वन प्रतिवेदित कर कलेक्‍टर बैतूल के समक्ष किस-किस दिनांक को आपत्ति प्रेषित की है। (ग) ग्राम पलासखेड़ी के अभिलेखों में 1910 से लगातार पहाड़ चट्टान मद में दर्ज जमीन को शासन की किस अधिसूचना या किस आदेश के अनुसार वनमण्‍डल ने असीमांकित वन एवं नारंगी वन प्रतिवेदित कर कलेक्‍टर को आपत्ति दर्ज करवाई इसके लिए शासन किसे जिम्‍मेदार एवं दोषी मानता है?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) बैतूल वन वृत्त के अन्तर्गत बैतूल जिले में राजस्व विभाग से प्राप्त भूमियों को अधिसूचना क्रमांक 9-X-58 दिनांक 10.07.1958 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 01.08.1958 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित किया गया है। अधिसूचना की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

परिशिष्ट - "इकसठ"

ग्राम चिरापौडी नकटिया में डाक बंगला निर्माण की स्‍वीकृति

[वन]

125. ( क्र. 3733 ) श्री संजय यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जनपद पंचायत जबलपुर के ग्राम चिरापौडी नकडिया में डाक बंगला निर्माण हेतु प्रस्‍ताव (प्राक्‍कलन/रेखाचित्र) सहित कार्यवाही वन विभाग में लंबित है? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ख) डाक बंगला‍ निर्माण के प्रस्‍ताव की वित्‍तीय एवं प्रशासनिक स्‍वीकृति विभाग द्वारा कब तक जारी करेगा?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ, पूर्ण प्रस्‍ताव तैयार होने पर तथा राशि उपलब्‍ध होने पर ही स्‍वीकृत जारी करना सम्‍भव है। अत: समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है।

बरगी में पिछड़ा वर्ग छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास की स्‍वीकृति

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

126. ( क्र. 3734 ) श्री संजय यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जनपद पंचायत जबलपुर के क्षेत्र में बरगी में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये 50-50 सीटर बालक छात्रावास एवं 50 सीटर बालिका छात्रावास की स्‍वीकृति एवं छात्रावास निर्माण कार्य करवाने हेतु लगातार अनुरोध किया जा रहा है? विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये 50-50 सीटर बालक छात्रावास एवं 50 सीटर बालिका छात्रावास निर्माण की स्‍वीकृति कब तक दी जावेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताई जावें। क्‍या भविष्‍य में विभाग की छात्रावास के निर्माण कार्य की कोई योजना संचालित की जावेगी? यदि हाँ, तो उपलब्‍ध कराई जावें। (ख) क्‍या विधानसभा क्षेत्र बरगी में पिछड़ा वर्ग छात्र-छात्राओं के लिये 50 सीटर बालक छात्रावास एवं 50 सीटर बालिका छात्रावास की स्‍वीकृति एवं छात्रावास भवन निर्माण कार्य का प्रस्‍ताव प्रश्‍नकर्ता द्वारा विभाग में प्रेषित किया है? यदि हाँ, तो उक्‍त पर प्रश्‍न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्‍या उक्‍त छात्रावासों के प्रस्‍तावों को स्‍वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? य‍ह भी बतायें कि कब तक स्‍वीकृत किये जावेंगे? (घ) क्‍या भविष्‍य में विभाग की छात्रावास निर्माण हेतु कोई योजना संचालित की जावेगी? यदि हाँ, तो योजना का विवरण उपलब्‍ध करावें।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी हाँ। विकासखण्‍ड स्‍तर पर, किराये के भवन में छात्रावास खोलने की अनुमति है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। विकासखण्‍ड स्‍तर पर, किराये के भवन में छात्रावास खोलने की अनुमति है। अत: निर्माण की स्‍वीकृति जारी नहीं की गई। (ग) जी नहीं। विकासखण्‍ड स्‍तर पर, किराये के भवन में छात्रावास खोलने की अनुमति है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं।

जैविक खेती प्रोत्‍साहन हेतु भारत सरकार से प्राप्‍त राशि से लाभांवित हितग्राही

[जनजातीय कार्य]

127. ( क्र. 3764 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या विभाग ने वित्‍तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में जैविक खेती को प्रोत्‍साहन देने हेतु संचालक किसान कल्‍याण एवं कृषि विकास को लगभग 110 करोड़ रूपये आवंटन उपलब्‍ध कराया था? (ख) क्‍या संचालक, किसान कल्‍याण और कृषि विकास ने संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं और आयुक्‍त, आदिवासी विकास मुख्‍यालय कार्यालयों को जैविक खेती प्रोत्‍साहन योजना के जनजाति हितग्राहियों की सूची सॉफ्ट कॉपी में उपलब्‍ध कराई थी? यदि नहीं, कराई तो कब तक कराई जाएगी? (ग) संचालक, किसान कल्‍याण और कृषि विकास द्वारा जैविक खेती प्रोत्‍साहन अन्‍तर्गत विशेष केन्‍द्रीय सहायता और विशेष पिछड़ी जनजाति मद की राशि से लाभा‍न्वित हितग्राहियों की संख्‍यात्‍मक जानकारी उपलब्‍ध करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नहीं। संचालनालय आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गतिविधि (1) जैविक खेती सपोर्ट प्रोग्राम नाईट्रोजन हार्वेस्ट प्लांटिंग राशि रूपये 42.00 करोड़ एवं (2) वर्मी कम्पोस्ट यूनिट राशि रूपये 12.00 करोड़ इस प्रकार कुल राशि रूपये 54.00 करोड़ संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के बी.सी.ओ. कोड में पुर्नरावंटित की गई थी। (ख) जी हाँ।              (ग) संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जानकारी संकलित की जा रही है।

 

 

उज्‍जैन जिले को आवंटित एवं व्‍यय राशि

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

128. ( क्र. 3773 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्‍जैन जिले को दि. 01.04.16 से 31.01.21 तक पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक विभाग के तहत कितनी राशि आवंटित की? (ख) यह राशि किन स्‍थानों पर किन कार्यों में व्‍यय की गई? कार्य नाम, स्‍थान, लागत, अन्‍य कार्य सहित वर्षवार, विधानसभा वार देवें। कार्य पूर्ण, अपूर्ण, स्थिति आहरित राशि सहित विधानसभावार प्रश्नांश (क) अनुसार पृथक-पृथक बतावें। अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे। (ग) प्रश्नांश (क) अवधि में कितनी राशि लेप्‍स हुई वर्षवार कारण सहित बतावें। किन अनुशंसाओं पर कार्य स्‍वीकृत किए गए वे भी विधानसभावार बतावें?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) राशि रूपये 557.53 लाख आवंटित की गई। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) अवधि में भूमि आवंटन में विलंब तथा कोविड-19 के तहत् लॉकडाउन के कारण कार्य बाधित होने से परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. द्वारा राशि रूपये 387.08 लाख समर्पित किये गये। जिला कलेक्‍टर की अनुशंसा पर कार्य स्‍वीकृत किये गये।

परिशिष्ट - "बासठ"

आवंटित राशि की जानकारी

[अनुसूचित जाति कल्याण]

129. ( क्र. 3776 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्‍जैन जिले में दि. 01-01-16 से 31-01-21 तक अनुसूचित जाति बस्‍ती विकास मद में कितनी राशि आवंटित की गई? वर्षवार बतावें। (ख) यह राशि किन स्‍थानों पर व्‍यय की गई? कार्य नाम, स्‍थान, लागत सहित वर्षवार देवें। प्रश्‍न दिनांक तक कार्य पूर्ण/अपूर्ण स्थिति, आहरित राशि सहित विधान सभावार जानकारी देवें। (ग) कार्य स्‍वीकृति की स्थिति में अनुसूचित जाति बस्‍ती होने की पात्रता संबंधी जानकारी सभी स्‍वीकृत कार्यों के संबंध में देवें। इससे संबंधी नियम भी देवें।               (घ) प्रश्नांश (क) अवधि में कितनी राशि लैप्‍स हुई? वर्षवार बतावें। इसका कारण भी देवें। किन अनुशंसाओं पर कार्य स्‍वीकृत किए गए, वे भी विधान सभावार देवें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अनुसार है।            (ग) जानकारी प्रश्‍नांश 'में उल्‍लेखित परिशिष्‍ट अनुसार है। वर्ष 2016 एवं वर्ष 2017 में प्रचलित नियम तथा 15 मई 2018 में लागू योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अनुसार है। (घ) जिले को प्राप्‍त आवंटन में कोई राशि लैप्‍स नहीं हुई है। जानकारी प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित परिशिष्‍ट अनुसार है।

NRI कोटे में फर्जियों का चयन

[चिकित्सा शिक्षा]

130. ( क्र. 3792 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 2478 दि. 17 जुलाई, 2019 के खण्‍ड (ख) के संदर्भ में बतावें कि क्‍या वर्ष 2009 से 2016 तक एन.आर.आई. कोर्ट में अभ्‍या‍र्थियों का चयन संख्‍या स्‍तर पर किया गया था? यदि हाँ, तो बतावें कि शासन का उस चयन पर कोई नियंत्रण है या नहीं यदि हाँ, तो उसकी प्रति देवें तथा 2017 से होने वाले संयुक्‍त राज्‍य स्‍तरीय ऑन लाईन काउन्‍सलिंग की प्रक्रिया के संपूर्ण दस्‍तावेज उपलब्‍ध करावें? (ख) प्रश्‍न क्र. 2478 दि. 17 जुलाई 2019 की खण्‍ड (घ) के संदर्भ में बतावें कि वर्ष 2017-18 में वेरिफिकेशन हेतु क्‍या संस्‍था से दस्‍तावेज की सत्‍य प्रतिलिपि प्राप्‍त होती है यदि नहीं, तो वेरिफिकेशन बिना दस्‍तावेज के कैसे किया जाता है? 2016 से 2018 के दस्‍तावेज अथवा उनकी सत्‍यप्रतिलिपि जो भी संचनालय के पास है उसे उपलब्‍ध क्‍यों नहीं कराया गया?                 (ग) क्‍या संचालनालय संस्‍थाओं से विधान सभा की मांग पर दस्‍तावेज की प्रति प्राप्‍त करने का अधिकार रखता है यदि हाँ, तो 2012 से 2019-20 के NRI में चयनित अभ्‍यार्थियों के समस्‍त दस्‍तावेज संस्‍थाओं से मांग कर उपलब्‍ध करावें? (घ) प्रश्‍न क्र. 2478 दि 17 जुलाई, 2019 को पूछे अनुसार स्‍पष्‍ट उत्‍तर दिलाया जाय तथा बतावें कि 2017 में NRI कोर्ट में चयनित 114 से 107 को संचालनालय ने किस आधार पर अपात्र माना था प्रत्‍येक विद्यार्थी अनुसार बतावें तथा जांच संबंधी संपूर्ण रिपोर्ट की प्रति दस्‍तावेज सहित देवें?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रश्‍न क्रमांक 2478 दिनांक 17 जुलाई, 2019 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्‍ता संरक्षण से संबंधित होने के कारण शेष प्रश्‍न का उत्‍तर दिया जाना संभव नहीं है। (ख) से (घ) उत्‍तरांश (क) अनुसार।

पौधरोपण में गिरावट

[वन]

131. ( क्र. 3793 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 928 दिनांक 30/12/2020 से स्‍पष्‍ट है कि प्रतिवर्ष औसत 3.50 करोड़ पौधे लगाये जाते है तथा औसत 70 प्रतिशत पौधे पोने 2.5 करोड़ पौधे जीवित है यदि हाँ, तो बतावें कि वन की सघनता का प्रतिशत कम क्‍यों हो रहा है तथा वनोपज से आय क्‍यों घट रही है।             (ख) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 928 दिनांक 30/12/2020 के परिशिष्‍ट-4 की साफ प्रिंट दी जाय तथा बतावे कि 6 वर्ष में सामान्‍यता मुद्रा स्‍फीती दो गुना हो जाती है, ऐसे में वनोपज में आय क्‍यों नहीं बढी। (ग) वर्ष 2014 एवं वर्ष 2020 में वन भूमि पर किये गये पौधा रोपण की वर्ष 2015 अक्‍टूबर एवं वर्ष 2020 अक्‍टूबर की स्थिति में जीवित पौधे की जानकारी वनमंडलवार बतायें।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक-928, दिनांक 30.12.2020 के परिशिष्‍ट में प्रतिवर्ष वास्‍तविक रोपित पौधे तथा उनका जीवित प्रतिशतता दी गई है। प्रतिवर्ष औसत पौधों की जानकारी नहीं दी गई है। वन की सघनता के प्रतिशत में कमी नहीं हुई है। भारतीय वन सर्वेक्षण की वनों की स्थिति रिपोर्ट 2015 की तुलना में वर्ष 2019 की स्थिति में प्रदेश में वन आवरण में 2000 हेक्‍टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। वन प्रबंधन के उद्देश्‍यों के अनुरूप वनों में सुधार हेतु विदोहन किया जाता है। राजस्‍व में वृद्धि या कमी के कारण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में है। (ख) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 928, दिनांक 30.12.2020 के परिशिष्‍ट-4 की स्‍वच्‍छ प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 पर है। शेष उत्‍तरांश (क) अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में है।

गौ-केबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन किया जाना

[पशुपालन एवं डेयरी]

132. ( क्र. 3796 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) प्रदेश में गौ-केबिनेट की बैठक कब-कब हुई एवं उन बैठकों में क्‍या-क्‍या निर्णय लिए गए?            (ख) उक्‍त निर्णय के पालन में शासन द्वारा कब-कब, क्‍या-क्‍या आदेश जारी किए एवं आदेश के पालन में क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? अद्यतन स्थिति बताएं। (ग) वर्तमान में गौ शालाओं में प्रति गाय के मान से उनकी खुराक एवं देख-रेख पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की जा रही है? क्‍या प्रति गाय के मान से व्‍यय की जा रही राशि पर्याप्‍त है? यदि नहीं, तो क्‍या इस राशि को बढ़ाए जाएगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) दिनांक 22 नवम्‍बर, 2020 को गौधन के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मंत्री परिषद समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए निर्णयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार(ग) वर्तमान में पंजीकृत गौशालाओं में गाय के भरण पोषण हेतु रू. 20.00 प्रतिगौवंश प्रतिदिन के मान से राशि दिए जाने का प्रावधान हैं। अन्‍य व्‍यवस्‍थाऐं गौशाला समिति द्वारा अन्‍य स्‍त्रोतो, दान से, गौमूत्र व कम्‍पोस्‍ट खाद्य आदि विक्रय कर की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश को नशा मुक्‍त किया जाना

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

133. ( क्र. 3804 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्‍या राज्‍य सरकार प्रदेश को नशा मुक्‍त बनाने के लिए संकल्पित हैं? यदि हाँ, तो इस दिशा में राज्‍य सरकार के क्‍या प्रयास हैं? (ख) विभाग के अंतर्गत नशामुक्ति के लिए कौन-कौन सी संस्‍थाएं पंजीबद्ध हैं? वर्ष 2020-21 में किस नशा मुक्ति संस्‍थाओं को कितनी-कितनी राशि दी गई हैं?               (ग) क्‍या अधिकांश नशा मुक्ति संस्‍थाएं कागजों पर संचालित की जाकर सरकार से लाखों रूपये का अनुदान प्राप्‍त कर रही हैं? इसी प्रकार का मामला ग्‍वालियर जिले में संज्ञान में आने पर कलेक्‍टर ग्‍वालियर ने 15 संस्‍थाओं की मान्‍यता समाप्‍त करने का प्रस्‍ताव शासन को भेजा था, जिसे शासन ने इन संस्‍थाओं की मान्‍यता समाप्‍त कर दी है, क्‍या इसी प्रकार अन्‍य संस्‍थाओं की सूक्ष्‍य जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) :  (क) जी हाँ। प्रदेश को नशामुक्‍त किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा नशामुक्‍त भारत अभियान के अंतर्गत 15 जिलों का चयन किया जाकर जिला कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में स्‍वैच्छिक संस्‍थाओं के सहयोग से जनजागृति हेतु नशामुक्‍ति अभियान चलाया जा रहा है तथा मध्‍यप्रदेश को नशामुक्‍त किये जाने हेतु जनजागृति कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाये जाने की कार्यवाही प्रचलन में हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' एवं '' अनुसार। (ग) जी नहीं। अशासकीय संस्‍थाओं के निरीक्षण किये जाने हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक/2018/295 दिनांक 10/08/2018 ( जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '') द्वारा जिला कलेक्‍टरों को शासकीय तथा अशासकीय मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थाओं का निरीक्षण तथा आवश्‍यक कार्यवाही करते हुये निरीक्षण प्रतिवेदन संचालनलाय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्‍त संबंध में प्रदेश की 97 संस्‍थाये जो निरीक्षण के दौरान बंद/निष्क्रिय पाई गई थी उनकी कलेक्‍टर की अनुशंसा के आधार पर विभागीय मान्‍यता समाप्‍त की गई हैं। जिसमें ग्‍वालियर जिले की 15 अशासकीय संस्‍था भी शामिल हैं।

इंदौर-उज्‍जैन वन क्षेत्रों में खनिज सम्‍पदा का अवैध उत्‍खनन

[वन]

134. ( क्र. 3811 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) 01 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में इंदौर एवं उज्‍जैन संभाग में वन क्षेत्रों खनिज सम्‍पदा का अवैध उत्‍खनन किए जाने एवं वन्‍य पशुओं का अवैध रूप से शिकार किए जाने के कितने-कितने मामले वन अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किए गए हैं? (ख) खनिज सम्‍पदा का अवैध उत्‍खनन किए जाने के मामले में किस-किस प्रकरण में कौन-कौन से वाहन किस अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा पंचनामा बनाकर जप्‍त किए गए हैं? (ग) क्‍या इंदौर जिले के थाना बड़गोंदा के अंतर्गत सब रेंज बड़गोंदा में दिनांक 10 जनवरी 2021 को खनिज संपदा का अवैध उत्‍खननकर्ताओं से मौके से जे.सी.बी. मशीन एवं ट्रेक्‍टर ट्रॉली जप्‍त कर पंचनामा बनाया गया था? यदि हाँ, तो उक्‍त जप्‍त वाहनों को अवैध उत्‍खननकर्ताओं द्वारा जबरिया छुड़ाकर ले जाने के मामले में वन संरक्षक इंदौर को उपवन क्षेत्रपाल ने अवगत कराया था? यदि हाँ, तो इस मामले में कार्यवाही करने के बजाय उक्‍त वन क्षेत्रपाल का अन्‍यत्र स्‍थानांतरण किस आधार पर किया गया? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में वन मंडल देवास क पूंजापुरा परिक्षेत्र की रतनपुर बीट के वन रक्षक श्री मदनलाल वर्मा की शिकारियों द्वारा फरवरी के प्रथम सप्‍ताह में हत्‍या कर दी गई थी? यदि हाँ, तो वन रक्षकों को अपनी आत्‍मरक्षा हेतु उन्‍हें शस्‍त्र उपलब्‍ध कराए गए हैं? यदि नहीं, तो क्‍यों? यदि हाँ, तो कब तक उपलब्‍ध कराए जाएंगे?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जप्त वाहनों को जबरिया छुड़ाकर ले जाने के मामले में वन परिक्षेत्राधिकारी, महू द्वारा पत्र क्रमांक 127 दिनांक 12.01.2021 से अवगत कराया गया था। उक्त प्रकरण से संबंधित किसी भी वन कर्मचारी/अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया है। परिक्षेत्र सहायक, बड़गोंदा, श्री राम सुरेश दुबे की ड्यूटी अतिरिक्त रूप से निकटवर्ती छापरिया में विभागीय कार्यों के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु लगाई गई है। (घ) जी हाँ। वनरक्षकों को अपनी आत्मरक्षा हेतु परिक्षेत्र पुंजापुरा से शस्त्र उपलब्ध कराये गये हैं, अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बजट की जानकारी

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण]

135. ( क्र. 3812 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विमुक्‍त घुम्‍मकड़ एवं अर्द्ध घुम्मकड़ जनजातियों के कल्‍याण के लिये वर्ष 2017-18 के लिये 48 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था? यदि हाँ, तो इस बजट का प्रावधान किस आधार पर किया गया था एवं इन जनजातियों की गणना के आंकड़े सरकार के पास तद्समय उपलब्‍ध थे? यदि नहीं, तो उक्‍त बजट की राशि किस-किस कार्य पर किन नियमों के अंतर्गत व्‍यय की गई? (ख) क्‍या उक्‍त जनजातियों की गणना के आंकड़े सरकार के पास उपलब्‍ध हैं? यदि हाँ, तो इन आंकड़ों का जातिवार एवं जिलेवार ब्‍यौरा दें। (ग) यदि इन घुम्‍मकड़ जनजातियों के आंकड़े राज्‍य सरकार के पास नहीं हैं, तो किस आधार पर जनजातियों का कल्‍याण किया जा रहा है?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी हाँ। परम्परागत आधार पर। जी नहीं। योजनावार व्यय विवरण संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) समुदाय के व्यक्तियों की मांग के आधार पर।

परिशिष्ट - "तिरेसठ"

वनमण्‍डलों को आवंटित राशि

[वन]

136. ( क्र. 3829 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) वित्‍तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 हेतु केन्‍द्र सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन अंतर्गत कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत कर आवंटित की गई? वर्षवार विवरण दें। सतना, रायसेन, छतरपुर व होशंगाबाद की जिलावार जानकारी दें। (ख) उक्‍त प्राप्‍त राशि से वर्षवार कहाँ-कहाँ, क्‍या-क्‍या कार्य कराये गये हैं? किस कार्य में कितनी राशि व्‍यय की गई? सतना, रायसेन, छतरपुर व होशंगाबाद जिले की जानकारी दें। (ग) केन्‍द्र सरकार से प्राप्त राशि कब-कब, किन-किन वनमण्‍डलों को आवंटित की गई? वनमण्‍डलों द्वारा प्राप्‍त राशि से वर्षवार क्या-क्‍या कार्य कराये हैं? सतना, रायसेन, छतरपुर व होशंगाबाद जिले की जानकारी दें।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) केन्‍द्र सरकार द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन अंतर्गत सतना, रायसेन, छतरपुर व होशंगाबाद जिले हेतु वित्‍तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 हेतु स्‍वीकृत, आवंटित राशि का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) वनमंडलों को आवंटित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्राप्‍त राशि से कराये गये कार्यों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

संविदा कर्मचारी की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

137. ( क्र. 3830 ) श्री सुरेश राजे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्‍यालियर एवं सतना जिले में जिला शिक्षा प्राथ. (डी.पी.ई.पी.) से अब तक (एस.एस.ए.) कितने संविदा कर्मचारी कार्यरत है, जिनकी सेवाएं जिला/राज्‍य स्‍तर से समाप्ति के बाद माननीय न्‍यायालय/ हाईकोट द्वारा सही निर्णय माना गया है? (ख) ग्‍वालियर एवं सतना जिले में क्‍या मान. उच्‍च न्‍यायालय के निर्णय के बाद भी कोई संविदा कर्मचारी कार्यरत है? (ग) सतना जिले के लिपिक के प्रकरण में संविदा वृद्धि कैसे हुई? इसके लिए उत्‍तरदायी व दोषी अधिकारी कौन है? राशि वसूली व सेवा समाप्ति की कार्यवाही कब की जावेगी? आदेश न मानने वाले अधिकारी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही होगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) ग्वालियर जिले में निरंक। सतना जिले में 01 संविदा कर्मचारी कार्यरत है, जिसकी सेवा समाप्ति के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा सही माना है। (ख) ग्वालियर जिले में निरंक। जी हाँ। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा एम.सी.सी. 1201/2008 में पारित निर्णय दिनांक 27.6.2008 के परिपालन में सतना जिले में संविदा कर्मचारी श्री रामजी पटनहॉ, लिपिक के पद पर कार्यरत है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौंसठ"

सहायक संचालक, उप संचालक एवं संयुक्‍त संचालक के रिक्‍त पद

[जनजातीय कार्य]

138. ( क्र. 3831 ) श्री सुरेश राजे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनजातीय कार्य के भोपाल स्थित समस्‍त मुख्‍यालय कार्यालयों में सहायक संचालक, उप संचालक एवं संयुक्‍त संचालक शिक्षा के कितने पद स्‍वीकृत हैं? इन स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कौन से अधिकारी पदस्‍थ हैं? (ख) राज्‍य मुख्‍यालय स्‍तर पर संधारित जानकारी एवं ग्रेडेशन लिस्‍ट के आधार पर बतावें कि विभागीय शिक्षण संस्‍थाओं में शिक्षण कार्य हेतु व्‍याख्‍याता एवं अन्‍य श्रेणी के प्राचार्यों के कितने पद स्‍वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्‍त हैं? (ग) जनजातीय कार्य के भोपाल स्थित समस्‍त मुख्‍यालय कार्यालयों में शिक्षण संवर्ग के कौन-कौन से शिक्षक, व्‍याख्‍याता एवं प्राचार्य किन-किन गैर शैक्षणिक पदों के विरूद्ध कब से पदस्‍थ हैं? (घ) विभागीय स्‍कूलों में शिक्षा संवर्ग के रिक्‍त पदों की पूर्ति कैसे की जायेगी? शिक्षकों के लिये प्राथमिकता का कार्य शिक्षण है या फिर गैर शैक्षणिक कार्य? (ड.) इनमें से किनको प्रशासनिक आधार पर एवं किनको स्‍वैच्छिक आधार पर गैर शैक्षणिक कार्यों पर पदस्‍थापना दी गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) शिक्षा संवर्ग के पदों की स्थिति दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में:-

 

क्र.

पदनाम

स्‍वीकृत पद

भरे पद

रिक्‍त पद

1

प्राचार्यप्रथम श्रेणी

123

32

91

2

प्राचार्यउच्‍चतर माध्‍यमिक विदयालय

828

253

575

3

प्राचार्यहाई स्‍कूल

769

355

414

 

 

 

 

 

(ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (घ) पदोन्‍नति, सीधी भर्ती एवं अतिथि शिक्षकों से की जायेगी। शिक्षकों के लिये प्राथमिकता का कार्य शिक्षण है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।

 

अध्‍यापकों की युक्तियुक्‍त पदस्‍थापना

[स्कूल शिक्षा]

139. ( क्र. 3832 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग द्वारा विगत शैक्षणिक सत्र 2019-20 में पदस्‍थ शिक्षकों/अध्‍यापकों की युक्तियुक्‍त पदस्‍थापना के लिए आन लाइन स्‍थानांतरण आवेदन बुलाये गये थे? यदि हाँ, तो कब? प्राप्‍त आवेदनों के विरूद्ध जिला छतरपुर में कितने लोक सेवकों को स्‍थानांतरण के माध्‍यम से पदस्‍थ किया गया? इनमें से कितने प्रकरणों में संशोधन किये गये? विवरण दें। कितने स्‍थानान्‍तरण निरस्‍त किये गये? (ख) गत एक वर्ष में छतरपुर जिले में कितने शिक्षकों के स्‍थानांतरण ऑफ लाइन किये गये? इसके क्‍या कारण हैं? सूची उपलब्‍ध करावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 1-17/2019/20-1 दिनांक 22.06.2019 द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019-20 के अनुक्रम में दिनांक 24 जून 2019 से 05 जुलाई 2019 तक एजूकेशन पोर्टल के माध्यम से आन लाईन आवेदन प्राप्त किये गये थे। प्राप्त आवेदन के विरूद्ध छतरपुर जिले में 1353 लोक सेवकों को स्थानान्तरण के माध्यम से पदस्थ किया गया। 54 प्रकरणों में पद रिक्त न होने के कारण प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला 01, उच्च माध्यमिक शिक्षक 02, माध्यमिक शिक्षक 28 एवं 23 प्राथमिक शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेशों में संशोधन किया गया। कोई भी स्थानान्तरण निरस्त नहीं किया गया है। (ख) जी हाँ। स्‍वेच्छिक आधार पर किये गये है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "पैंसठ"

लोकायुक्‍त की जांच

[जनजातीय कार्य]

140. ( क्र. 3833 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनजातीय कार्य के भोपाल स्थित समस्‍त मुख्‍यालय कार्यालयों के किन-किन अधि‍कारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध किन प्रकरणों में लोकायुक्‍त अथवा ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. द्वारा जांच की जा रही है? (ख) किन-किन अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध किन आपराधिक प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज है? (ग) किन अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध किन-किन अभियोजनों में चालान प्रस्‍तुत हो चुके हैं? इनमें से कौन-कौन निलंबित हुए और कौन निलंबित नहीं हुए? निलंबित नहीं करने के कारण बतावें। (घ) किन-किन अधिकारियों-कर्मचारियों को आपराधिक प्रकरणों में कितनी-कितनी सजा दी जा चुकी है? (ड.) संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपरोक्‍त जानकारी स्‍वप्रेरणा से शासन को देने हेतु निर्देश क्‍यों जारी नहीं किये गये? कब तक जारी किये जायेंगे? नहीं तो क्‍यों?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है।               (ख) निरंक। (ग) निरंक। (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्‍वप्रेरणा से प्रकरणों की जानकरी देने संबंधी निर्देश जारी नहीं है क्‍योकि लोकायुक्‍त/ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. द्वारा जानकारी प्रकरणों के विवरण सहित शासन को भेजी जाती है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छियासठ"

वनों की कटाई

[वन]

141. ( क्र. 3836 ) श्री हर्ष यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ऊर्जा वन योजनान्‍तर्गत सागर जिले के दक्षिण वन मण्‍डल एवं उत्‍तर वन मण्‍डल में तथा वर्ष 2015-16,  2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में लघु वनोपज समितियों एवं वन सुरक्षा समितियों के माध्‍यम से ऊर्जा वनों की स्‍थापना की गई थी? यदि हाँ, तो बतायें कि दोनों वन मण्‍डल अन्‍तर्गत परिक्षेत्रवार किन स्‍थानों पर कितनी भूमि पर किस किस्‍म के पौधों के ऊर्जावन स्‍थापित किये गये हैं? ?                (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्‍या योजनान्‍तर्गत सागर जिले के दोनों वन मण्‍डलों में ऊर्जा वनों की स्‍थापना हेतु क्रय किये गये पौधे एवं निर्माण सामग्री सीमेंट पोल, सीमेंट गिट्टी रेत, कटीला तार, जैविक खाद, कीटनाशक के क्रय हेतु वनमण्‍डलों द्वारा निविदा जारी की गई थी? यदि हाँ, तो निविदा किस दिनांक को जारी की गई? यदि नहीं, तो क्‍या वनमण्‍डल स्‍तर पर नियम विरूद्ध की गई इस खरीदी की जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में क्‍या जिले के दक्षिण एवं उत्‍तर वन मण्‍डल में स्‍थापित ऊर्जा वनों की स्‍थापना संबंधी कार्य में व्‍यापक गड़बड़ी कर शासकीय धन राशि का दुरूपयोग किया गया है जिसके कारण रोपित इकाइयों में वृक्ष एवं फेंसिंग नष्‍ट हो चुकी है? इसकी जांच उपरांत क्‍या कार्यवाही की गई है? जांच प्रतिवेदन एवं कार्यवाही से अवगत कराएं? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रकाश में क्‍या जिले के दक्षिण एवं उत्‍तर वन मण्‍डल में स्‍थापित ऊर्जा वनों की स्‍थापना संबंधी कार्य में व्‍यापक गड़बड़ी कर शासकीय धन राशि का दुरूपयोग किया गया है जिसके कारण रोपित इकाइयों में वृक्ष एवं फेंसिंग नष्‍ट हो चुकी है? यदि हाँ, तो गड़बड़ी संबंधी कितने मामले सामने आये हैं? उनकी जांच उपरांत क्‍या कार्यवाही की गई है? जांच प्रतिवेदन एवं कार्यवाही से अवगत कराएं। यदि नहीं, तो क्‍या विभाग दोनों वन मण्‍डलों में स्‍थापित ऊर्जा वनों के कार्य में की गई अनियमितताओं की जांच कराकर रोपित वृक्षों का सत्‍यापन करायेगा? यदि हाँ, तो जांच एवं दोषि‍यों पर कार्रवाई कब तक होगी? यदि नहीं, तो किन कारणों से जांच नहीं कराई जायेगी?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) प्रश्‍नाधीन वनमंडलों में ऊर्जा वनों की स्थापना वर्ष           2017-18 एवं 2018-19 में की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश में वर्णित सामग्रियों का क्रय नियमानुसार किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में सागर जिले के दक्षिण एवं उत्तर वनमंडल में ऊर्जा वनों की स्थापना में व्यापक गड़बड़ी के फलस्वरूप रोपित इकाईयों में वृक्ष एवं फेंसिंग नष्ट होने अथवा शासकीय धन राशि के दुरूपयोग संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। अतः जांच एवं कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) के प्रकाश में सागर जिले के दक्षिण एवं उत्तर वनमंडल में ऊर्जा वनों की स्थापना में व्यापक गड़बड़ी के फलस्वरूप रोपित इकाईयों में वृक्ष एवं फेंसिंग नष्ट होने अथवा शासकीय धन राशि के दुरूपयोग संबंधी कोई शिकायत मामला प्रकाश में नहीं आया है। अतः जांच एवं कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

 

 

शासन की लेपटॉप वितरण योजना

[स्कूल शिक्षा]

142. ( क्र. 3837 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन की लेपटॉप वितरण योजना के तहत वर्ष 2019-20 में कितने विद्यार्थी प्रदेश में चयनित हुए? जिलावार संख्‍या देवें। (ख) इनमें से कितने विद्यार्थियों को राशि जारी की जा चुकी है? कितने शेष है? की संख्‍या जिलावार देवें। (ग) शेष रहे विद्यार्थियों को कब तक राशि प्रदान कर दी जाएगी? (घ) क्‍या कारण है कि राशि वितरण में विलम्‍ब हुआ?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) शेष विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण अकाउन्ट नंबर सही प्राप्त होने पर।         समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सड़सठ"

वनाधिकार हक प्रमाण-पत्र दिया जाना

[वन]

143. ( क्र. 3852 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) टीकमगढ़ जिले के जतारा वन परिक्षेत्र में कहाँ-कहाँ, कितने-कितने हेक्‍टेयर के कक्ष हैं, उन कक्षों की रखवाली (सुरक्षा) करने वाले कहाँ-कहाँ, कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्‍थ हैं? कृपया उनके नाम, पद एवं कब से पदस्‍थ हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि वन विभाग के कक्षों की भूमि पर प्रश्‍न दिनांक तक जंगल की जमीन पर कब से कितने लोगों ने किस कक्ष में कितनी-कितनी भूमि पर कब्‍जा किये हुए है तथा उपरोक्‍त भूमि का वह किस-किस प्रायोजनार्थ हेतु उपयोग कर रहे हैं? क्‍या यह वन अधिकार हक प्रमाण-पत्र पाने की पात्रता रखते है अगर हाँ तो कब तक हक प्रमाण-पत्र दिये जावेगें? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) के आधार पर बतायें कि उपरोक्‍त भूमि पर से विगत 5 वर्ष में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कब-कब की गई एवं जो प्रश्‍न दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटवा पाये हैं, ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन हटायेगा तो कब तक और नहीं तो क्‍यों?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर विगत 05 वर्षों में उक्त अतिक्रमित वनभूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं की गई है। जिले में वनाधिकार अधिनियम के तहत दावों की जांच प्रचलन में है। वनाधिकार अधिनियम के तहत जांच की कार्यवाही पूर्ण होने तक वनभूमि से अतिक्रमणकारियों को बेदखल न किया जाने बाबत शासन निर्देश हैं, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अर्द्धन्‍यायीक प्रक्रिया होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

 

जतारा दुग्‍ध शीत केन्‍द्र की जानकारी

[पशुपालन एवं डेयरी]

144. ( क्र. 3853 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के जतारा नगर में दुग्‍ध शीत केन्‍द्र कब खोला गया था? प्रश्‍न दिनांक तक इसके कौन-कौन से ग्रामों के ग्रामीणों एवं नगरवासियों द्वारा शीत केन्‍द्र में दूध दिया जा रहा है? इसमें प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्‍य कब से देखरेख कर रहे हैं? सभी के नाम एवं प्रतिमाह वेतन की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि पशु-पालकों की आय बढ़ाने शासन द्वारा क्‍या-क्‍या यहां सुविधाएं दी जा रही हैं और क्‍या-क्‍या दी जाना शेष है(ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि शासन द्वारा प्रतिमाह दुग्‍ध शीत केन्‍द्र खोले गये समय से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि एवं कुल कितनी राशि प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस कार्य में व्‍यय की जा चुकी है? प्रतिमाह एवं अभी तक कितनी-कितनी आय शासन को हो चुकी है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि विभाग को अभी और कौन-कौन से कार्य अपूर्ण यहां दिखते हैं जो कराना अतिआवश्‍यक है, जिससे पशु-पालकों की आय और अधिक बढ़ सकती है? ऐसे पशु-पालकों के हित में शासन फैसला करेगा तो कब तक और नहीं तो क्‍यों?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) वर्ष 1986 में। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। दुग्ध शीतकेन्द्र जतारा में श्री विजय दीक्षित, विस्तार पर्यवेक्षक, कुल वेतन लगभग (97000/-) प्रतिमाह एवं श्री संजीव मेहरे, वरिष्ठ गुण नियंत्रण, कुल वेतन लगभग (85000/-) प्रतिमाह पर पदस्थ है तथा इसके अतिरिक्त क्षेत्र संचालन एवं संयंत्र संचालन में 11 ठेका श्रमिकों से श्रमायुक्त द्वारा श्रेणीवार निर्धारित वेतन अनुसार कार्य कराया जा रहा है। (ख) पशुपालकों की आय बढ़ाने की दृष्टि से दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध प्रदायकों को कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर लागत में कमी कर उनकी आय में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे है।             (ग) दुग्ध शीतकेन्द्र जतारा में वेतन भत्तों के अतिरिक्त संयंत्र रख-रखाव, विद्युत व्यय एवं अन्य व्यय आदि पर औसतम राशि रूपये 1.25 लाख का मासिक व्यय होता है। (घ) पशुपालकों की आय बढ़ाने की दृष्टि से शासन द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं के अंतर्गत दुधारू पशु उत्प्रेरण कराये जाने से पशुपालकों की आय में वृद्धि हो सकती है।

परिशिष्ट - "अड़सठ"

पात्र दिव्‍यांगजनों की पेंशन व सहायता उपकरण

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

145. ( क्र. 3856 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पात्र दिव्‍यांगजनों की पेंशन राशि काफी कम भुगतान की जा रही है, क्‍या दिल्‍ली सरकार के बराबर 2500/- रूपये प्रतिमाह पेंशन करने पर सरकार कोई विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : प्रदेश में पात्र दिव्‍यांगजनों को राशि रुपये 600/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन प्रदाय की जा रही है। वर्तमान में दिल्‍ली सरकार के बराबर 2500/- रुपये वृद्धि किये जाने का कोई प्रस्‍ताव शासन स्‍तर पर विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्राथमिक एवं माध्‍यमिक विद्यालयों का उन्‍नयनीकरण

[स्कूल शिक्षा]

146. ( क्र. 3857 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सरकार विधानसभा क्षेत्र दिमनी के प्राथमिक विद्यालयों को माध्‍यमिक तथा माध्‍यमिक विद्यालयों को हाई स्‍कूल विद्यालयों के उन्‍नयन करने के संबंध में विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्‍यों नहीं? (ख) विधानसभा क्षेत्र दिमनी के कितने विद्यालयों में विद्युत कनेक्‍शन एवं पेयजल सुविधा उपलब्‍ध नहीं हैं? प्राथमिक, माध्‍यमिक एवं हाई स्‍कूल विद्यालयों की पृथक-पृथक सूची प्राप्‍त करावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) दिमनी विधानसभा क्षेत्र में नि:शुल्‍क बाल शिक्षा अधिनियम के प्रावधान अनुसार 03 कि.मी. की परिधि में माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होने से किसी भी प्राथमिक विद्यालय का माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन प्रस्तावित नहीं है। माध्यमिक से हाई स्कूल में उन्नयन बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कोई भी हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल विद्युत कनेक्‍शन सुविधा विहीन नहीं है।