मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्‍नोत्तर-सूची
जुलाई-अगस्‍त, 2025 सत्र


बुधवार, दिनांक 06 अगस्त, 2025


भाग-1
तारांकित प्रश्‍नोत्तर



सी.एम. सहायता कोष/स्‍वेच्‍छानुदान के प्रकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

1. ( *क्र. 1301 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में कुल कितने शासकीय एवं निजी अस्पताल संचालित हैं? अस्पताल का नाम, पता, अधीक्षक/संचालक का नाम, मोबाईल नं. अस्पताल में कार्यरत स्टाफ का नाम, पदनाम, मोबाईल नं. सहित समस्त जानकारी का गौशवारा बनाकर जानकारी दें। (ख) दिनांक 20 मार्च, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक गुना जिले के किन-किन अस्पतालों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष/स्वेच्छानुदान के अन्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन प्रेषित किये हैं? अस्पताल का नाम, प्रमाणीकरण डॉक्टर का नाम, पदनाम, मरीज का नाम, पता, मोबाईल नंबर, बीमारी, अनुशंसा राशि सहित समस्त जानकारी का गौशवारा वर्षवार, अस्पतालवार बनाकर इस्टीमेट, मरीज के एडमिशनडिस्चार्ज की प्रति सहित बतायें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुक्रम में किस अस्पताल के किस मरीज को कितनी सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष/स्वेच्छानुदान के अन्तर्गत कब स्वीकृत कर कब अस्‍पताल को राशि प्राप्‍त हुई? संपूर्ण जानकारी दें। (घ) भोपाल सिटी अस्पताल, मकसूदनगढ़ के विरूद्ध विगत वर्षों में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों की जानकारी दें। प्राप्त शिकायतों पर कब और क्या कार्यवाही किसके द्वारा की गई? शिकायतवार जानकारी आदेश, एकल नस्ती सहित बतायें। (ड.) प्रदेश उपाध्यक्ष, एन.एस.यू.आई. द्वारा सी.एस. कार्यालय भोपाल में दिनांक 25.04.2025, 23.5.2025 एवं आयुक्त, लो.स्वा. एवं चि.शि. को दिनांक 13.5.2025 को प्रेषित पत्रों पर प्रश्‍न दिनांक तक कृत कार्यवाही से एकल नस्ती सहित बतायें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) गुना जिले में कुल 34 शासकीय अस्पताल एवं 25 निजी अस्पताल संचालित हैं। शासकीय एवं निजी अस्पतालों की समस्त जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं  '''' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) भोपाल सिटी हॉस्पिटल, मकसूदनगढ़ के विरूद्ध श्री राजेश शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना अंतर्गत फर्जी आवेदन लगाकर 40 से 50 लाख का फर्जीवाड़ा किये जाने संबंधी शिकायत सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर शिकायत क्रमांक 30978909, दिनांक 14.02.2025 को दर्ज की गई है। शिकायत की छायाप्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। उक्त शिकायत के तारतम्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना द्वारा कार्यालयीन आदेश क्र. 3571, दिनांक 09.07.2025 द्वारा 04 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया, जिनके द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया, परन्तु भोपाल सिटी हॉस्पिटल, मकसूदनगढ़ संचालित होना नहीं पाया गया। शिकायत की जांच हेतु जांच दल गठन आदेश एवं एकल नस्ती की छायाप्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मान. मुख्‍यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा का क्रियान्‍वयन  

[जल संसाधन]

2. ( *क्र. 498 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को गढ़ाकोटा, जिला सागर के प्रवास पर यह घोषणा की गई थी कि कोपरा मध्‍यम परियोजना को केन-बेतवा लिंक परियोजना में सम्मिलित किया जावेगा? (ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? साथ ही प्रश्‍नकर्ता द्वारा इस संबंध में विभाग को प्रेषित पत्र की प्रति कृत कार्यवाही की जानकारी उपलब्‍ध करायी जावे। (ग) प्रश्‍नांश (क) के बारे में माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा का क्रियान्‍वयन कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रस्‍ताव विभागीय स्‍तर पर परीक्षणाधीन है। (ग) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

नर्मदा घाट के किनारे बसे रहवासियों को आवासीय पट्टों का प्रदाय

[राजस्व]

3. ( *क्र. 959 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) नर्मदा नदी से लगी कितनी दूरी तक बसे रहवासियों को आवासीय पट्टे दिये जाने के प्रावधान हैं? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) जिला जबलपुर अंतर्गत भेड़ाघाट पर्यटन क्षेत्र है, जिसमें नर्मदा घाट पर विगत कई वर्षों से लोग मकान बनाकर निवास कर रहे हैं? क्या इन्हें 300 मीटर की दूरी पर मकान होने के कारण आवासीय पट्टे नहीं मिल रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं, जिन्हे पट्टा नहीं मिल पा रहा है? सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) अनुसार निवासरत लोगों को शासन 300 मीटर से अधिक की दूरी पर आबादी भूमि को चिन्हित कर इन्हें आवासीय पट्टे प्रदान किये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, नगरीय क्षेत्र की शासकीय भूमि के धारकों के धारणाधिकार के अंतर्गत पट्टा दिये जाने एवं स्वामित्व योजना के नियमों/निर्देशों/अधिनियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। इनमें नर्मदा नदी से दूरी का कोई उल्लेख नहीं है। जबलपुर विकास योजना 2021 अंतर्गत नर्मदा नदी से 300 मीटर की दूरी तक निर्माण कार्य निषेध है। (ख) जी हाँ। जिला जबलपुर अंतर्गत भेड़ाघाट पर्यटन क्षेत्र स्थित नर्मदा नदी से 300 मीटर की परिधि में निर्मित संरचनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अनुसार है। (ग) माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रचलित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 10561/2019 में प्रसारित निर्देश के संदर्भ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा Flood Plain Zone का निर्धारण किया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

भूमि अधिग्रहण मुआवजा राशि की जानकारी

[राजस्व]

4. ( *क्र. 2853 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) क्या प्रदेश के श्योपुर जिले में विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा अनेकों किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है? (ख) विगत 05 वर्ष में श्योपुर जिले के कितने किसानों की कौन-कौन सी सर्वे क्रमांक/रकबा भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई, भूमियों की मुआवजा राशि का संबंधित किसानों को भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कितना भुगतान किया गया है? किसानों के नाम/पिता का नाम/पूर्ण पते सहित भुगतान की गई राशि की जानकारी गौशवारा सहित उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या सरकार द्वारा श्योपुर जिले में अधिग्रहित की गई भूमियों की मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित किसानों के बैंक खाते में जमा कर दिया गया है? यदि हाँ, तो ग्रामवार किसानों की सूची उपलब्ध करावें। मुआवजा हेतु कौन-कौन एवं कहां-कहां के किसानों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान होना शेष है? सूची उपलब्ध करावें। (घ) क्या मुआवजे के संबंध में कृषकों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी? यदि हाँ, तो न्यायालय का फैसला क्या आया? क्या न्यायालय के फैसले अनुसार ही समस्त कृषकों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी से अवगत करावें। यदि नहीं, तो क्यों? कब तक कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) जिला श्‍योपुर अन्‍तर्गत विभिन्‍न परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि एवं मुआवजा राशि भुगतान के संबंध में जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जिला श्‍योपुर अन्‍तर्गत विभिन्‍न परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि भुगतान के संबंध में जानकारी उत्‍तरांश '' के पुस्‍तकालय परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है एवं मुआवजा राशि हेतु शेष कृषकों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अनुसार है। (घ) जी हाँ। ग्‍वालियर-श्‍योपुरकलां अमान परिवर्तन परियोजना में अर्जित निजी भूमि के संबंध में कलेक्‍टर जिला श्‍योपुर द्वारा 09 प्रकरणों में पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध वरिष्‍ठ न्‍यायालय में रेफरेंस/अपील प्रस्‍तुत की गई, जिसमें से 05 प्रकरणों में वरिष्‍ठ न्‍यायालय द्वारा अधिनिर्णय की राशि बढ़ाई गई है, 02 प्रकरणों को निरस्‍त किया गया, 01 प्रकरण में पुन: सुनवाई हेतु निर्देशित किया गया एवं 01 प्रकरण विचाराधीन है। बढ़ी हुई मुआवजा राशि के प्रकरणों में माननीय प्राधिकरण भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्‍यवस्‍थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013/प्रधान जिला न्‍यायाधीश श्‍योपुर के कार्यालय से भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

राजस्व अभियान अन्तर्गत नपती का गलत प्रतिवेदन प्रेषित करने की जांच

[राजस्व]

5. ( *क्र. 1251 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्‍न क्र. 327, दिनांक 13.03.2025 के प्रश्‍न (क) के उत्तर में सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 28.01.2025 को की गई, बताया था? यदि हाँ, तो सहायक एस.एल.आर. उज्जैन के द्वारा की गई नपती में प्रार्थी राजेन्द्र/रणजीत की भूमि को 0.5020 हेक्टेयर के स्थान पर 0.9100 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन का प्रतिवेदन रिपोर्ट में किया है? यदि हाँ, तो गलत नपती करने पर क्या कार्यवाही की जायेगी? प्रतिवेदन रिपोर्ट उपलब्ध करावें। (ख) मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गये राजस्व अभियान के बावजूद भी उक्त नपती के संदर्भ में क्षेत्र के पूर्व विधायक द्वारा पत्र क्र. 5399/नागदा, दिनांक 19.02.20255400/नागदा, दिनांक 25.02.2025 को कमिश्‍नर/कलेक्टर उज्जैन, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को पत्र द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से जांच की मांग की थी? यदि हाँ, तो किस अधिकारी ने जांच की? उसमें किन लोगों को दोषी पाया गया? जांच नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? (ग) इस संदर्भ में पूर्व में भी राजस्व अभियान 1.0, 2.0, 3.0 में सीमांकन हेतु उज्जैन कलेक्टर को पत्र क्र. 5367, दिनांक 28.08.2024, क्र. 5367, दिनांक 30.08.2024, क्र. 5385, दिनांक 06.12.2024 व क्र. 5395, दिनांक 23.01.2025 को सीमांकन हेतु मांग की गई थी? परंतु अभी तक कृषक की विधिवत व सही नपती नहीं की गई है? क्या शासन इसकी जांच करायेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 327 के उत्तर में दी गई जानकारी अनुसार आवेदक रणजीत सिंह पिता भेरूसिंह के आवेदन अनुसार ग्राम पाडल्याकला स्थित भूमि सर्वे नंबर 1160/1/1/1 एवं सर्वे नंबर 1160/1/1/1 कुल रकबा 0.5020 का मौके पर सीमांकन दिनांक 28.01.2025 को किया गया था। प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।                     (ख) उक्त सीमांकन की कार्यवाही कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख के आदेश क्रमांक 42/भू.अ./रा.नि./2025, उज्जैन दिनांक 13.01.2025 से गठित दल द्वारा की गई थी। इसलिये विधायक महोदय के पत्र क्रमांक 5399, दिनांक 19.02.2025 व पत्र क्रमांक 5400, दिनांक 25.02.2025 के संबंध में पृथक से कोई जांच नहीं की गई है। (ग) आवेदक की भूमि का सीमांकन जिलास्तर से दल गठन कर दिनांक 28.01.2025 को किया गया है। फिर भी आवेदक असंतुष्ट हैं तो भू-राजस्व संहिता की धारा 129 (5) के अंतर्गत वरिष्ठ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

मार्ग निर्माण एवं पेयजल व्यवस्था

[स्कूल शिक्षा]

6. ( *क्र. 1612 ) श्री विश्वामित्र पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिहावल अन्तर्गत विकासखण्ड सिहावल, जिला सीधी एवं विकासखण्ड देवसर, जिला सिंगरौली में कितने विद्यालयों तक पक्का पहुंच मार्ग नहीं है एवं कितने विद्यालयों में हैण्डपम्प नहीं हैं या पूर्णतः खराब हैं? सूची उपलब्ध कराई जाये। (ख) प्रश्‍नांश "क" में उल्लेखित विद्यालयों को पक्के मार्ग एवं सुचारू पेयजल व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से उपलब्ध कराने की कोई योजना है? (ग) प्रश्‍नांश "ख" में यदि हाँ, तो कब तक सुविधायें उपलब्ध हो जायेगी?  

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पक्के मार्ग के निर्माण, स्थानीय स्तर पर नगरीय निकाय, ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाते हैं। शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पेयजल स्रोत, हैण्डपम्प, वैकल्पिक पानी की टंकी आदि की व्यवस्था है। जल जीवन मिशन अंतर्गत लोक स्वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग द्वारा भी पेयजल व्यवस्था का प्रावधान है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों तक पहुंच मार्ग निर्माण की योजना विभाग अंतर्गत नहीं है। पेयजल की व्‍यवस्‍था भवन निर्माण के साथ ही स्‍वीकृत की जाती है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र. भवन/पेयजल व्‍यवस्‍था/2025/706-707, दिनांक 22 जनवरी, 2025 द्वारा स्‍वच्‍छ पेयजल की व्‍यवस्‍था हेतु निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मुख्‍यमंत्री भू-अधिकार, धारणाधिकार एवं स्वामित्व योजनांतर्गत पट्टों का प्रदाय

[राजस्व]

7. ( *क्र. 2288 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुख्यमंत्री आवासीय पट्टा, धारणाअधिकार, स्वामित्व योजना के अन्तर्गत शहडोल जिले में पात्र व्यक्तियों को पट्टे प्रदान किये गये हैं? यदि हाँ, तो अब तक शहडोल जिले में इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने पट्टे वितरित किये गये? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में प्रत्येक राजस्व क्षेत्र अनुसार लाभान्वित व्यक्तियों के नाम, उनके द्वारा प्राप्त खसरा नंबर, भूमि का रकबा (वर्ग मीटर या हेक्टेयर में) तथा विवरण की तिथि का विवरण ग्रामवार, नगरवार रूप में प्रस्तुत किया जाये।         (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या उक्त योजना में किसी प्रकार की अनियमितता या विवाद की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उसका विवरण और की गई कार्यवाही का ब्यौरा भी दिया जाये।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। शहडोल जिले में मुख्‍यमंत्री भू-अधिकार योजना के अंतर्गत पात्र व्‍यक्तियों को कुल 83 पट्टे, धारणाधिकार योजनांतर्गत पात्र व्‍यक्तियों को कुल 227 पट्टे तथा स्‍वामित्‍व योजना के अंतर्गत पात्र व्‍यक्तियों को कुल 2328 पट्टे प्रदान किये गये हैं।        (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उक्‍त योजना में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या विवाद की शिकायतें प्राप्‍त नहीं हुई हैं।

पत्रों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

8. ( *क्र. 3023 ) श्री राजकुमार कर्राहे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 917, दिनांक 03.07.2024 को पूछे गये प्रश्‍न पर विभाग द्वारा प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर में पत्र क्रमांक 425/24, दिनांक 28.05.2024 संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, अप्राप्त बताया गया है, जबकि जावक क्र. 2333, दिनांक 29.05.2024 के द्वारा आयुक्त चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन में पत्र पहुँच चुका था, परन्तु संचालनालय के नर्सिंग शाखा में पदस्थ कर्मचारी/अधिकारी ने उक्त पत्र को छुपाकर उसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी तथा उक्त पत्रों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ख) तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 918, दिनांक 03.07.2024 को पूछे गये प्रश्‍न में विभाग द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह अपूर्ण है एवं जानकारी छुपाई गई है। उत्‍तरांश में बताया गया है कि पत्र क्रमांक 5524, सी.एम.एस.एस./एम.एल.ए. 111-2023, दिनांक 04.09.2023 नर्सिंग शाखा में प्राप्त नहीं हुआ, जबकि सी.एम. सचिवालय से 04.09.2023 को भेजा गया था, उक्त पत्रों पर जांच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? प्रश्‍नांश (क) और (ख) के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा जानकारी छुपाकर असत्य जानकारी दी गई है? ऐसे अधिकारी/कर्मचारी पर किस स्तर की कार्यवाही की जावेगी एवं उक्त पत्रों पर निर्णय कब तक लिया जावेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।  

आरक्षित भूमि का निजी उपयोग

[राजस्व]

9. ( *क्र. 2917 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) भू-राजस्व अधि‍नियम 1959 की कौन सी धारा के तहत आरक्षित भूमि निजी निकाय और व्यक्तियों के उपयोग के लिये आवंटि‍त की जाती है, इस प्रकार के कार्य के लिये शासन के क्या आदेश/निर्देश हैं? (ख) पिछले 05 वर्ष में 2021-2025 तक कितनी भूमि आरक्षित भूमि को निजी उपयोग हेतु आवंटि‍त की गई है? किस-किस जिले में ये आवंटन कब और किसको किया गया? विस्तृत प्रक्रिया के साथ संपूर्ण जानकारी प्रदान करें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता 1959 में आरक्षित भूमि को निजी निकाय और व्‍यक्तियों के उपयोग के लिये आवंटन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। मध्‍यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन नियम 2020 संशोधित 2023 में भूमि आवंटन के प्रावधान निहित है। (ख) जानकारी निरंक है।

निजी अस्पताल/नर्सिंग होम तथा क्‍लीनिकल स्‍थापना मान्‍यता के नियम

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

10. ( *क्र. 2912 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में निजी अस्पताल/नर्सिंग होम तथा क्‍लीनिकल स्थापना संचालन/मान्यता के नियम क्या हैं? किन आधारों पर निजी नर्सिंग होम को मान्यता मिलती है? क्या फायर एन.ओ.सी., आपातकालीन निकास, न्यूनतम बिल्डिंग एरिया, पार्किंग एरिया तथा ऑक्सीजन प्लांट होना आवश्यक है? (ख) मध्यप्रदेश में निजी अस्पताल/नर्सिंग होम या क्‍लीनिकल स्थापनाओं में शासकीय चिकित्सक के कार्य करने संबंधी नियम की जानकारी देवें।               (ग) क्या मध्यप्रदेश में निजी अस्पताल/नर्सिंग होम को बिल्डिंग की छत पर टीनशेड लगाकर उपचार की अनुमति‍ है?    

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) मध्यप्रदेश में निजी अस्पताल/नर्सिंग होम तथा क्लीनिकल स्थापना संचालन/मान्यता हेतु अधिसूचित अधिनियम1973 की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार एवं नियम1997 (यथासंशोधित) 2021 की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। उक्‍त विनियामक अधिनियम एवं नियम के स्थापित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (पर्यवेक्षी प्राधिकारी) द्वारा निजी नर्सिंग होम को मान्यता दी जाती है। निजी नर्सिंग होम के अनुज्ञापन हेतु समय-समय पर प्रवृत्‍त नगरपालिका उपविधियों का पालन करना आवश्‍यक है। ऑक्‍सीजन प्रदाय प्रणाली संबंधी जानकारी नियम 1997 के नियम 17 (छ) (चार) (क) एवं (ख) पर स्‍थापित है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश में निजी अस्पताल/नर्सिंग होम या क्लीनिकल स्थापनाओं में शासकीय चिकित्सक के कार्य करने संबंधी प्रावधान नियम 17 के अनुसूची-दो (न) में वर्णित है, जो जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी नहीं।

ग्रामीण परिवहन सेवा योजना

[परिवहन]

11. ( *क्र. 2453 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवहन सेवा योजना प्रारंभ की गई थी, वह कितने जिलों तक पहुंची है? वर्तमान में किन-किन जिलों को लाभ हुआ, शेष वंचित जिलों को कब तक सुविधा मिल सकेगी? (ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार का ग्रामीण सेवा के रूप में 100 किलोमीटर तक के मार्गों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक पूरे प्रदेश में लागू होगा? अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिये परमिट जारी करने फेसलेस टैक्स की दरें वर्तमान दरों से कम रखने की कोई योजना है? (ग) उपरोक्त प्रश्‍न के संबंध में बेंगलुरु में परिवहन मंत्रियों की बैठक में तत्‍कालीन परिवहन मंत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था, बैठक की मिनिट्स में दर्ज है कि‍ 100 किलोमीटर तक ग्रामीण सेवा हम चालू कर रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं हुई है, क्यों? (घ) ग्रामीण सेवा के लिये विदिशा जिले में ग्रामीण सेवा के मार्ग खोले गये थे, राज्य शासन के द्वारा ₹9 किलोमीटर सब्सिडी प्रदान करने का प्रस्ताव था? 2 साल व्यतीत होने के बाद भी वह योजना लागू नहीं हो पाई, सरकार सब्सिडी देने की बजाय टैक्स वर्तमान दर का 10% लेकर दो राजस्व उपखण्ड को जोड़ने वाले को शामिल किया जायेगा, तो परिवहन सेवा से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ मिल सकेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश परिवहन नीति 2010 के अंतर्गत ग्रामीण परिवहन सेवा योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू है, जिसके परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में विहित प्रावधानों के अनुसार "ग्रामीण मार्ग से अभिप्रेत है, ऐसा मार्ग जो किसी ग्राम या नगर को दूसरे नगर या ग्राम से जोड़ता है, किंतु जिसमें साधारण मार्ग का ऐसा भाग जो 10 कि.मी. से अधिक हो, सम्मिलित नहीं है।" उक्त परिभाषा के अनुसार ग्रामीण सेवा का मार्ग 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है। मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में विहित प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण सेवायान जिसकी बैठक क्षमता 3+1 से 7+1 तक है और जो ग्रामीण परिवहन सेवा के लिये दिये गये नियमित अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आते हैं, मोटरयान कर ग्रामीण अनुज्ञा-पत्र की विधिमान्यता तक यान के मानक मूल्य का 1 प्रतिशत देय होता है, जो कि साधारण मार्ग हेतु निर्धारित मोटरयान कर की दर की तुलना में पूर्व से ही कम है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में ग्रामीण मार्ग की विहित परिभाषा के अनुसार ग्रामीण सेवा का मार्ग 100 किलोमीटर तक हो सकता है, जिस पर निर्धारित क्षमता के वाहनों के संचालन हेतु परमिट प्राप्‍त करने के लिये आवेदन प्राप्‍त होने पर परमिट जारी किये जाने के प्रावधान हैं, जिसके परिपेक्ष्य में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सुगम एवं सुरक्षित लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु आर.टी.सी. मॉडल को वर्ष 2022-2023 में 01 मई 2022 से छः माह तक के लिये पायलट के रूप में विदिशा जिले में क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें वाहन संचालक को प्रोत्साहन राशि प्रदाय किया जाना तथा ग्रामीण मार्ग पर संचालित उक्त वाहन के मासिक मोटरयान कर में पूर्णतः छूट दिया जाना प्रस्तावित किया गया था। उक्‍त पायलेट के सफल होने पर पूरे प्रदेश में रोल आउट किये जाने की योजना थी, परन्तु पायलेट पूर्णतः सफल नहीं हो पाने के कारण उक्त योजना लागू नहीं की जा सकी। प्रदेश में वर्तमान में संचालित ग्रामीण परिवहन योजना के तहत शासन द्वारा कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है, अपितु उक्त ग्रामीण सेवायानों को साधारण मार्गों पर संचालित वाहनों की अपेक्षा मोटरयान कर में छूट देते हुए, उनसे केवल यान के मानक मूल्य का 1 प्रतिशत मोटरयान कर लिये जाने का प्रावधान है, जिसके परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

स्कूल भवनों की रंगाई पुताई में भ्रष्टाचार की जांच

[स्कूल शिक्षा]

12. ( *क्र. 2157 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शहडोल जिले के ब्यौहारी विकासखंड के 02 स्कूल में रंगाई पुताई में 24 लीटर ऑइल पेंट पर राशि रूपये 3 लाख 38 हजार का व्यय किया गया है, जो कार्य अधिकतम 12 से 15 हजार रूपये में किया जा सकता था, वहां पर लाखों का भुगतान कर दिया गया? (ख) क्या सरकार द्वारा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध ठोस कार्यवाही प्रस्तुत की गई? कितनी राशि‍ वसूल की गई है? क्या दोषियों के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाया गया? यदि हाँ, तो कृपया अवगत करावें और नहीं तो क्यों? (ग) क्या इंदौर संभाग में समस्त स्कूल में ऑइल पेंट हेतु राशि‍ प्रदाय की जाती है? राशि प्रदाय किये जाने का क्या प्रावधान है? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई है? कृपया स्कूलवार जानकारी उपलब्‍ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। प्रश्‍नाधीन जिले में संबंधित 02 स्कूलों में किये गये कार्यों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है।                            (ख) प्रकरण में संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण शहडोल संभाग शहडोल द्वारा विस्तृत जाँच की जा रही है, जाँच प्रतिवेदन उपरांत गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण हेतु विभागीय स्कूलों में मांग व आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य हेतु राशि प्रदाय की जाती है, इसके अंतर्गत पुताई एवं अन्य अनुरक्षण कार्य किया जाता है। इंदौर संभाग के स्कूल शिक्षा विभाग के जिलों में राशि प्रदाय की गई है। शासन निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार है।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति

[स्कूल शिक्षा]

13. ( *क्र. 2842 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर-संभाग में कितनी संख्या में प्राथमिक-शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक, प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति के लिये पात्र हैं? जिलेवार संख्या देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित पात्र शिक्षकों को क्या क्रमोन्नति आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिनके आदेश जारी नहीं किये गये, उसका क्या कारण है? (ग) क्या वर्ष 2012 से 2015 के मध्य सहायक अध्यापक से अध्यापक और अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त संवर्ग को क्रमशः द्वितीय क्रमोन्नति एवं द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है? यदि नहीं, दिया गया है, तो किन-किन जिलों में नहीं दिया गया और क्यों नहीं दिया गया? (घ) क्या लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 09.08.2024 को एक आदेश जारी कर प्रदेश के समस्त प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति देने के आदेश एक सप्ताह में जारी करने के निर्देश दिये गये थे, उत्तर में यदि हाँ, तो उल्लेखित आदेश की छायाप्रति देवें एवं समय पर आदेश जारी न करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? (ड.) प्रश्‍नांश (घ) के संदर्भ में उत्तर में यदि नहीं, तो क्या शासन दोषियों पर कार्यवाही कर क्रमोन्नति से वंचित शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जबलपुर संभाग अंतर्गत पात्र शिक्षकों के क्रमोन्नति संबंधी जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। कतिपय प्रकरणों में तकनीकी समस्या के समाधान हेतु समिति गठित की गई है। समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। उत्तरांश "ख" एवं "ग" अनुसार। (ड.) यह एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "एक"

ग्राम निहौना की भूमि सर्वे क्र. 108/9 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराना

[राजस्व]

14. ( *क्र. 2566 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग भि‍तरवार, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्र. 141/अ-6 (अ)/2024-25, दिनांक 16.08.2024 का अक्षरशः पालन किया गया है? यदि हाँ, तो कैसे स्पष्ट करें। (ख) यदि आदेश का पालन नहीं किया गया है, तो दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी और कब तक? (ग) उक्त आदेश का पालन कब तक कर संबंधित कृषकों का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर दिया जायेगा? समय-सीमा सहित स्पष्ट करें। (घ) क्या रामनिवास पुत्र सुल्तान सिंह ग्राम भारस द्वारा कलेक्टर ग्वालियर की जनसुनवाई में दिनांक 29.04.2025 एवं 24.06.2025 को आवेदन दिये थे? यदि हाँ, तो आवेदनों की प्रति उपलब्ध करायें और आवेदन दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उत्तर दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) न्‍यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) अनुभाग भितरवार जिला ग्‍वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 141/अ-6 (अ)/2024-25, दिनांक 16.08.2024 का ग्राम निहोना का पालन किया गया है। (ख) उक्‍त आदेश का पालन किया जा चुका है। अत: प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ग) उक्‍त आदेश का पालन किया जा चुका है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (घ) जी हाँ। आवेदन दिनांक 29.04.2025 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। उक्‍त आदेश का पालन किया जा चुका है एवं संबंधित भूमि स्‍वामी को खसरे की एक प्रति दी जा चुकी है, सुलभ संदर्भ हेतु सर्वे क्रमांक 108/9 की खसरा प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

सिवनी जिले में संचालित स्‍कूल

[स्कूल शिक्षा]

15. ( *क्र. 2669 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सिवनी जिले के कई स्‍कूल ऐसे हैं, जहां 10 छात्रों पर 4 शिक्षक हैं एवं कई स्‍कूलों में छात्रों की संख्‍या ज्‍यादा है, पर शिक्षक 1 या 2 हैं, अधिकतर शिक्षकों को शहरी क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर रख लिया गया है? ग्रामीण स्‍कूलों में शिक्षकों की कमी है। स्‍कूलवार/छात्र संख्‍यावार/शिक्षकों की संख्‍या आदि की संपूर्ण जानकारी विकासखण्‍डवार नाम व मोबाईल नंबर सहित प्रदाय करें। (ख) जिले के बहुतायत स्‍कूल शिक्षा भवन जर्जर एवं तोड़कर पुन: निर्माण की स्थिति में है। स्‍कूलों की छतें लटक गयी हैं, बच्‍चों को खतरा है, ऐसे स्‍कूलों के भवनों को कब तक पुनर्निर्मित करने की योजना है? (ग) स्‍कूली छात्रों के लिये शौचालय की व्‍यवस्‍था नहीं है, सूची के साथ प्रस्‍तुत करें कि कितने स्‍कूलों में छात्रों के लिये शौचालय निर्मित किये गये हैं और कितने स्‍कूल शौचालय विहीन हैं? स्‍कूलों के नाम सहित सूची उपलब्‍ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) जर्जर एवं खतरनाक भवनों में कक्ष संचालन नहीं कराये जाने के निर्देश हैं। नवीन अधोसंरचना का निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। (ग) प्रश्‍नाधीन जानकारी निरंक है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो अनुसार है।

कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में स्‍वीकृत सांदीपनि विद्यालय

[स्कूल शिक्षा]

16. ( *क्र. 1800 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा कालापीपल में सांदीपनि विद्यालय स्वीकृत हुए हैं? केवल ग्राम पोचानेर में ही सांदीपनि विद्यालय का भवन ही पूर्ण हो पाया है? (ख) विधानसभा के स्वीकृत सांदीपनि विद्यालय के शेष भवन कब तक तैयार होंगे? (ग) क्या शासन के पास विधानसभा कालापीपल में कोई नवीन सांदीपनि विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव लंबित है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। सांदीपनि विद्यालय पोचानेर के भवन निर्माण का कार्य लगभग पूर्णता पर है। (ख) विधानसभा कालापीपल अंतर्गत केवल सांदीपनि विद्यालय पोचानेर हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति जारी हुई है। अतएव शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) सांदीपनि विद्यालयों की स्वीकृति बजट की उपलब्धता एवं सक्षम अनुमोदन पर निर्भर है। अतएव निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

हायर सेकेण्‍ड्री विद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य बनाने में अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

17. ( *क्र. 2387 ) श्री हरिबाबू राय, इंजीनियर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले में जिन विद्यालयों में 100 प्रतिशत बालिकायें अध्ययनरत हैं, उन विद्यालयों के नाम बतावें तथा क्या उन विद्यालयों में शासन की नीति अनुसार प्रभारी महिला प्राचार्य होना चाहिये? यदि हाँ, तो जिन कन्या विद्यालयों में प्राचार्य नियुक्त नहीं हैं, ऐसे विद्यालयों में प्रभारी महिला प्राचार्य को प्रभार नहीं दिया गया है तो क्यों? (ख) क्‍या शा.क.उ. विद्यालय, अशोकनगर में 100 प्रतिशत लड़कियां अध्ययनरत हैं, इस विद्यालय का प्रभारी प्राचार्य महिला को प्रभार नहीं दिया है? इसका कारण बतावें। वर्तमान पदस्थ प्रभारी प्राचार्य को प्रभार किन नियमों के विरुद्ध दिया जाना सही है? जबकि प्रभार सीनियर शिक्षक को न देकर जूनियर शिक्षक को दिया गया है। इस त्रुटि को शासन कब तक सुधारेगा? (ग) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत डी.पी.सी. एवं बी.आर.सी. प्रतिनियुक्ति आयु सीमा 56 वर्ष है, जबकि जनशिक्षक एवं बी.ए.सी. की प्रतिनियुक्ति की आयु 52 वर्ष है, सर्व शिक्षा अभियान के प्रतिनियुक्ति के सभी पदों पर एकरुपता लाने के लिये सभी पदों पर आयु सीमा 56 वर्ष कब तक करेंगे? जनशिक्षक एवं बी.ए.सी. की आयु सीमा 56 वर्ष शासन द्वारा नहीं करने का कारण बतावें। यह आयु सीमा 56 वर्ष कब तक की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। वरिष्ठता के आधार पर प्रभार देने के निर्देश हैं, शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। उत्तरांश "क" अनुसार। शासकीय कन्या उ.मा.वि. अशोकनगर का प्रभार विद्यालय में वरिष्ठ श्री अभय कुमार जैन, व्याख्याता को प्राचार्य का प्रभार सौंपा गया, परंतु संबंधित द्वारा असहमति देने के कारण विद्यालय में वरिष्ठता के क्रम में श्री महेन्द्र सिंह रघुवंशी, उच्च माध्यमिक शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य का प्रभार सौंपा गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। आयु सीमा प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार निर्धारित की गई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "दो"

शास‌कीय अस्‍पतालों को प्राप्‍त आवंटन एवं व्‍यय

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

18. ( *क्र. 2964 ) श्री केशव देसाई : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2022 से 30.01.2025 तक जिला श्योपुर एवं भिण्ड के समस्त शास‌कीय अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन हेतु जिले के अस्पतालों को व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा प्राप्त आवंटन, मदवार एन.एच.एम. द्वारा प्राप्त आवंटन तथा रोगी कल्याण समिति द्वारा प्राप्त आवंटन एवं किये गये व्यय का विवरण एवं व्यय हेतु जिला स्तरीय बैठकों में प्रस्तुत प्रस्तावों का अनुमोदन एवं विभागीय अपनाई गई प्रक्रिया, व्यय जैसे कोटेशन/निविदा आदि जो भी प्रक्रिया अपनाई गई हो? (ख) विधानसभा क्षेत्र गोहद के समस्त शासकीय अस्पतालों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्य कर रहे समस्त कर्मचारियों के नाम (कुशल/अकुशल/विनियमित), पदनाम, शासन द्वारा निर्धारित मानदेय, आउटसोर्स कंपनी द्वारा प्रदाय किया जा रहा मानदेय, आउटसोर्स कंपनी का नाम, अस्पताल का नाम सहित पूर्ण जानकारी प्रदाय करें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

हिन्‍दुस्‍तान पावर प्‍लांट को आवंटित भूमि

[राजस्व]

19. ( *क्र. 1317 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) अनूपपुर जिले के जैतहरी तहसील अंतर्गत पटवारी हल्‍का लहरपुर आराजी खसरा नंबर 03/8/1 एवं 8/2 राजस्‍व वन भूमि का आवंटन हिन्‍दुस्‍तान एम.बी. पावर किस दिनांक को एवं किस विधि अनुसार किया गया है? भूमि आवंटन के संपूर्ण खसरा रकबा तथा आवंटनकर्ता कलेक्‍टर के आदेशों की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में कलेक्‍टर द्वारा आवंटित भूमि के विरूद्ध हिन्‍दुस्‍तान एम.बी. पावर ने कितनी राशि म.प्र. शासन को जमा कराई है? जमा कराने का दिनांक, जमा राशि के पूर्ण विवरण के दस्‍तावेज उपलब्‍ध करावें। (ग) कार्यालय कलेक्‍टर, जिला अनूपपुर के आदेश क्रमांक 9274/राजस्‍व/2010, अनूपपुर दिनांक 30, जुलाई 2010 में जारी सहायक महाप्रबंधक, हिन्‍दुस्‍तान एम.बी. पावर लिमिटेड, अनूपपुर को ग्राम लहरपुर की शासकीय वनभूमि खसरा क्र. 8/02 एवं 221/3 क में स्थित परिसंपत्तियों की परिगणित राशि कितनी है तथा कंपनी के द्वारा शासन के खजाने में किस दिनांक को कितनी राशि जमा की गई है? संपूर्ण दस्‍तावेज उपलब्‍ध करावें।                (घ) हिन्‍दुस्‍तान एम.बी. पावर द्वारा कलेक्‍टर अनूपपुर से जैतहरी नगरीय क्षेत्र में कितनी भूमि लीज पर ली गई है? लीज दिनांक से उत्‍तर दिनांक तक म.प्र. शासन, राजस्‍व विभाग एवं जैतहरी नगर परिषद को लीज के विरूद्ध कितनी राशि जमा कराई गई है? संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) अनूपपुर जिले के जैतहरी तहसील अन्तर्गत पटवारी हल्का लहरपुर आराजी खसरा नम्बर 3, 8/1, 8/2 एवं अन्य राजस्व वन भूमियों का आवंटन वन संरक्षण अधिनयिम, 1980 के अनुसार किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत हिन्दुस्तान एम.बी. पावर को आधिपत्य प्रमाण पत्र की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '1' अनुसार है। (ख) कार्यालय कलेक्टर अनूपपुर के मांगपत्र क्रमांक-9274/राजस्व/2010, दिनांक 30 जुलाई, 2010 के अनुसार आवंटित भूमि की परिगणित संपत्तियों की राशि रूपये 43,50,395/- की मांग के अनुसार कंपनी ने उक्त राशि चेक क्रमांक-133451, दिनांक 20.10.2010 के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में जमा किया गया है। पत्र की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '2' अनुसार है। (ग) कार्यालय कलेक्टर अनूपपुर द्वारा हिन्दुस्तान एम.बी. पावर लिमिटेड अनूपपुर को आवंटित ग्राम लहरपुर की शासकीय वनभूमि खसरा क्र. 8/2 एवं 221/3 क में स्थित परिसम्पत्तियों की परिगणित राशि रूपये 43,50,395/- (तैंतालिस लाख पचास हजार तीन सौ पन्चावें रूपये) कंपनी द्वारा चेक क्रमांक-133451, दिनांक 20.10.2010 के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में जमा किया गया है। पत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 (1) एवं 2 (2) अनुसार है।                 (घ) हिन्दुस्तान एम.बी. पावर द्वारा कलेक्टर अनूपपुर से जैतहरी नगरीय क्षेत्र में 11.524 हे. भूमि लीज पर ली गई है, जिसकी शासन द्वारा निर्धारित राशि कंपनी द्वारा नियमानुसार राजस्व विभाग एवं नगर परिषद को प्रदाय की गई है। लीज की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '3' अनुसार है।

प्रसिद्ध देवांचल धाम को पर्यटन स्‍थल घोषित किया जाना

[संस्कृति]

20. ( *क्र. 2948 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या राज्‍य मंत्री, संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आष्‍टा विधानसभा क्षेत्र जिला सीहोर में ऐतिहासिक देवांचल धाम (देवबड़ला) के इतिहास के बारे में जानकारी देवें तथा विगत वर्षों में पहाड़ी पर खुदाई के दौरान कितने मंदिरों के अवशेष/मूर्तियां निकाली गईं, यह मूर्तियां/मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार पुरातत्‍व विभाग द्वारा मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य किस एजेन्‍सी/ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा है?  मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु एजेन्‍सी/ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण क्‍यों नहीं किया जा रहा? पुरातत्‍व विभाग के कौन-कौन से अधिकारियों की निगरानी में यह निर्माण कार्य चल रहा है? जानकारी देवें तथा कब तक सभी मंदिरों का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा? (ग) क्‍या प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरातत्‍व महत्‍व के उक्‍त देवांचल धाम को पर्यटन स्‍थल घोषित किया जायेगा?

राज्‍य मंत्री, संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) वर्ष 2016 से मई 2023 तक विभाग द्वारा कराये गये पुरातत्‍वीय प्रविधि से देवबड़ला में 15 मंदिरों के अवशेष खुदाई में निकाले गये हैं। सभी अवशेष परमार कालीन 11-12वीं शती ई. के हैं। (ख) खुदाई में प्राप्‍त 15 मंदिरों में से क्रमांक-1 के मंदिर का पुनर्निर्माण का ठेका कानपेस्‍ट सर्विस, भोपाल को दिया गया था। मंदिर क्रमांक-2 का ठेका हर्ष कन्‍सट्रक्‍शन, ग्‍वालियर को दिया गया था। दोनों मंदिरों के कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो चुके हैं। पुनर्निर्माण कार्य एवं खुदाई का कार्य संचालनालय पुरातत्‍व के डॉ. रमेश यादव, पुरातत्‍वविद के निर्देशन, श्री जी.पी. सिंह चौहान, पुरातत्‍वविद एवं श्री अजब सिंह राजपूत, इंजीनियर।                            (ग) संस्‍कृति विभाग द्वारा पर्यटन स्‍थल घोषित नहीं किया जाता है।

मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता 1959 के नियमों का उल्‍लंघन

[राजस्व]

21. ( *क्र. 2962 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के नियम एवं संशोधन विधेयक नियम 2018 के नियम अनुसार नायब तहसीलदार/तहसीलदार राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण आवेदन गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित किया जायेगा, लेख है? यदि हाँ, तो क्या आवेदक की अनुपस्थिति एवं दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न होने के उपरांत आवेदक को बिना नोटिस जारी कर आवेदक के आवेदन को खारिज किया जा सकता है? (ख) क्या मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के नियम एवं संशोधन विधेयक नियम 2018 के नियम अनुसार नायब तहसीलदार/तहसीलदार राजस्व विभाग द्वारा आदेश पारित करने के उपरांत पुनः अपने आदेश को संशोधन एवं निरस्त करने के नियम हैं? यदि हाँ, तो नियम की प्रति उपलब्ध कराई जाये। (ग) यदि नहीं, तो क्या नायब तहसीलदार सौरा मण्डल, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 0049/अ-6/2025-26, दिनांक 02.07.2025 को नायब तहसीलदार द्वारा ही नायब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 0084/अ-6/2023-24 को निरस्त किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) क्या उक्त आदेश के संबंध में आवेदक द्वारा आदेश दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक थाना ओरछा रोड एवं सक्षम अधिकारी के समक्ष शिकायतें दर्ज कराई गई थी? यदि हाँ, तो क्या शिकायतों पर सक्षम अधिकारी द्वारा अपराध पंजीबद्ध करने के आदेश पारित या निर्देश दिये गये थे? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) क्या उक्त प्रश्‍न के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी से प्रमुख सचिव तक के अधिकारियों के संज्ञान में आने के उपरांत अपराध पंजीबद्ध करने के आदेश पारित या निर्देश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बताएं। यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 (6) के अनुसार धारा 35 में अंतर्विष्‍ट किसी वात में होते हुए भी इस धारा में अधीन कोई भी मामला किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में खारिज नहीं किया जायेगा तथा गुणागुण क्रम में निपटाया जायेगा एवं आवेदक की अनुपस्थिति एवं दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न होने के उपरांत आवेदक को बिना नोटिस जारी कर आवेदक के आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता है।                          (ख) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्व न्यायालय अपने आदेश में संशोधन/निरस्त कर सकता है तथा धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन ले सकता है। नियम की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।                           (ग) न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डल सौरा में प्रश्‍नाधीन रा.प्र.क्र. 0049/अ-6/2024-25 दर्ज होना नहीं पाया गया। यद्यपि न्‍यायालय नायब तहसीलदार मंडल सौरा में रा.प्र.क्र. 49/बी-121/2025-26 में दिनांक 02.07.2025 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें रश्मि यादव की जगह अनीता यादव दर्ज करने का आदेश दिया गया है। न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डल सौरा के प्रकरण कमांक                       0084/अ-6/2023-24 को निरस्‍त नहीं किया गया है। (घ) आदेश के संबंध में आवेदक द्वारा आदेश दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कोई भी शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। थाना ओरछा रोड द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका श्रीमती रश्मि यादव पत्‍नी स्‍व. श्री शत्रुघ्‍न सिंह यादव द्वारा रजिस्‍ट्री गुम हो जाने तथा रजिस्‍ट्री रूपचंद लालवानी एवं रमेश लालवानी से वापिस दिलाये जाने बाबत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया है। प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ड.) जिला स्‍तर से प्रतिवेदन/प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर राज्‍य शासन के स्‍तर से करने योग्‍य कार्यवाही की जा सकेगी।

कर्मचारियों की नियुक्ति रोगी कल्याण समिति से कराई जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

22. ( *क्र. 2449 ) श्री हजारीलाल दांगी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में कितनी आउटसोर्स एजेंसि‍यां कार्यरत हैं? इन एजेंसियों के किस-किस पद पर, कितने-कितने मानदेय पर कितने-कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? एजेंसीवार व पदवार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या विभाग द्वारा कर्मचारियों को मानदेय भुगतान सीधा खाते में किया जा रहा है? यदि नहीं, तो किस प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है? (ख) विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक आउटसोर्स एजेंसियों को कितना भुगतान किया गया एवं आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों को कितना भुगतान किया गया है? वित्तीय वर्षवार बतायें। (ग) क्या विभाग द्वारा प्रति व्यक्ति के मान से भुगतान किये जा रहे मानदेय अनुसार ही आउटसोर्स एजेंसि‍यों द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो कितना अन्तर है और इसका क्या कारण है? क्या इस अन्तर से कर्मचारी के हितों का नुकसान हो रहा है? (घ) क्या आउटसोर्स एजेंसि‍यों के स्थान पर रोगी कल्याण समिति के माध्यम से कर्मचारी रखे जाने में कर्मचारी को पूरा मानदेय भुगतान होगा? क्या कार्य में भी गुणवत्ता आयेगी? क्या विभाग आउटसोर्स के स्थान पर रोगी कल्याण समिति से कर्मचारी रखने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश कब तक जारी कर दिया जायेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। विभाग द्वारा संबंधित आउटसोर्स एजेंसी को प्रतिमाह नियोजित कर्मचारियों की संख्या के आधार पर कलेक्टर दर (अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल) अनुसार तथा वैधानिक देयतायें जैसे ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., जी.एस.टी. तथा प्रबंधकीय शुल्क सहित भुगतान किया जाता है तथा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की श्रेणी (अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल) अनुसार संबंधित कर्मचारियों को बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा संबंधित आउटसोर्स एजेंसी को प्रतिमाह नियोजित कर्मचारियों की संख्या के आधार पर कलेक्टर दर (अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल) अनुसार तथा वैधानिक देयतायें जैसे ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., जी.एस.टी. तथा प्रबंधकीय शुल्क सहित भुगतान किया जाता है तथा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की श्रेणी (अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल) अनुसार कर्मचारियों को बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। जी नहीं। (घ) विभागीय आदेश अनुसार रोगी कल्याण समिति से सीधे मानव संसाधन रखे जाने का प्रावधान नहीं है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तीन"

लंबित प्रकरणों की नस्ती प्राप्त होना

[राजस्व]

23. ( *क्र. 2183 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्या बैतूल जिले में वर्ष 1988 में अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल, मुलताई एवं भैसदेही को भा.व.अ. 1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच के लिये अधिसूचित किये जाने के बाद भी प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी जांच पूरी नहीं की गई? (ख) यदि हाँ, तो किस वनखण्ड की नस्ती किस वन व्यवस्थापन अधिकारी के कार्यालय की दायरा पंजी में किस क्रमांक पर दर्ज है, उस पंजी में किस ग्राम की किस-किस मद एवं किस-किस प्रयोजन के लिये दर्ज कितनी भूमि धारा 5 से 19 तक की जांच हेतु प्रस्तावित की है, उसमें से कितनी भूमि पर वन विभाग का वर्तमान में कब्जा है? (ग) आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 621/वनअधि/15/136, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 में दिये प्रारूप में किस वनखण्ड की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी ने संकलित कर ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई? किस वनखण्ड की जानकारी प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी उपलब्ध नहीं करवाई? (घ) आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2015 का कब तक पालन कर सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता दी जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ, कार्यवाही प्रचलित है। (ख) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी, बैतूल के कार्यालय में वनखण्डों की प्रचलित नस्तियां Online दायरा पंजी R.C.M.S. पोर्टल पर दर्ज है। नस्तियों के क्रमांक, ग्राम का नाम, मद, भूमि का रकबा, संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी मुलताई के कार्यालय में वनखण्डों की प्रचलित नस्तियां Online दायरा पंजी R.C.M.S. पोर्टल पर दर्ज है, नस्तियों के क्रमांक, ग्राम का नाम, मद, भूमि का रकबा संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी, भैंसदेही के कार्यालय में वनखण्डों की प्रचलित नस्तियां Online दायरा पंजी R.C.M.S पोर्टल पर दर्ज है, नस्तियों के क्रमांक, ग्राम का नाम, मद, भूमि का रकबा, संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। भा.व.अ. 1927 की धारा 5 से 19 तक की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित भूमियां जिनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '', '' एवं 'अनुसार है, पर वन विभाग का आधिपत्य है। (ग) आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 621/वनअधि/15/136, दिनांक 16 अप्रैल 2015 में दिये प्रारूप में वनखण्ड की जानकारी ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने संबंधी निर्देश का उल्‍लेख नहीं है। (घ) बैतूल जिले के अंतर्गत पत्र के पालन में कार्यवाही की जा रही है।

ब्‍लॉक बक्‍स्‍वाहा को सिंचाई हेतु बांध से पानी की उपलब्‍धता

[जल संसाधन]

24. ( *क्र. 451 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या ब्‍लॉक बक्‍स्‍वाहा, जिला छतरपुर असिंचित एवं जंगली क्षेत्र के साथ ही पिछड़ा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जूड़ी बांध का निर्माण कराया जा रहा है? लेकिन बक्‍स्‍वाहा क्षेत्र को सिंचाई हेतु जूड़ी बांध का पानी उपलब्‍ध नहीं कराया जा रहा है? कारण स्‍पष्‍ट करें।                        (ख) क्‍या ब्‍लॉक बक्‍स्‍वाहा को सिंचाई हेतु उल्‍दन बांध‍, जिला सागर से पानी देने की योजना है? यदि हाँ, तो क्षेत्र के कितने ग्रामों को उपलब्‍ध कराया जा रहा है? (ग) क्‍या उल्‍दन बांध से सिंचाई हेतु संपूर्ण विकासखण्‍ड को नहीं लिया जा रहा है? कृपया कारण स्‍पष्‍ट करें। (घ) क्‍या क्षेत्र के शेष क्षेत्र को सिंचाई हेतु पानी उपलब्‍ध कराने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो जानकारी दें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जूड़ी मध्‍यम सिंचाई परियोजना के लिये प्रदत्‍त प्रशासकीय स्‍वीकृति में बक्‍स्‍वाहा ब्‍लॉक में सिंचाई उपलब्‍ध कराना शामिल नहीं है।                       (ख) जी हाँ, ब्‍लॉक बक्‍स्‍वाहा जिला छतरपुर के रबी सिंचाई हेतु 13379.00 हेक्‍टेयर क्षेत्र को बण्‍डा सिंचाई परियोजना (उल्दन बांध) से सिंचित किया जाना प्रस्‍तावित है। बण्‍डा सिंचाई परियोजना से बक्‍स्‍वाहा तहसील के 54 ग्रामों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्‍ध कराया जाना प्रस्‍तावित है। ग्रामवार सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) बण्‍डा सिंचाई परियोजना (उल्दन बांध) की कुल जीवित जल भराव क्षमता 282.82 मि‍.घ.मी. में से 44 मि‍.घ.मी. मात्रा जल ब्‍लॉक बक्‍स्‍वाहा जिला छतरपुर के 13379.00 हेक्‍टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिये आरक्षित किया गया है। ब्‍लॉक के शेष क्षेत्रफल में सिंचाई हेतु अतिरिक्‍त जल उपलब्‍ध नहीं होना प्रतिवेदित है। (घ) बक्‍स्‍वाहा ब्‍लॉक में 13 निर्मित सिंचाई योजनाएं हैं, जिनसे 2579 हेक्‍टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध कराई जा रही है। निर्माणाधीन जरा तालाब नहर रहित परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 135 हेक्‍टेयर है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "चार"

सी.एम. राईज स्‍कूलों में सामग्री खरीदी

[स्कूल शिक्षा]

25. ( *क्र. 362 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या करैरा विधानसभा क्षेत्र में करैरा नरवर, सी.एम. राईज स्‍कूल, स्‍मार्ट टी.व्‍ही., फर्नीचर, लेपटॉप व अन्‍य सामग्री की खरीदी किस कंपनी द्वारा की गयी? नाम सहित जानकारी दें।                    (ख) यदि हाँ, तो कंपनी का नाम एवं टेण्‍डर एवं निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्‍तायुक्‍त सामग्री खरीदी हेतु कौन-कौन से मापदण्‍ड व निर्देश शासन द्वारा तैयार किये गये थे? (ग) क्‍या कंपनी के टेण्‍डर जारी करते समय निर्धारित नियम व शर्तों का सत्‍यापन किया गया? हाँ तो सत्‍यापन रिपोर्ट तथा टेण्‍डर आदेश एवं नियम शर्तों की प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें। (घ) क्‍या वर्तमान में सी.एम. राईज स्‍कूल, नरवर करैरा में कंपनी द्वारा आवंटित राशि सामग्री व अन्‍य सामग्री का प्रदाय हो चुका है? यदि हाँ, गया है तो सामग्री की कितने वर्षों की गारन्‍टी दी गयी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। करेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नरवर व करेरा के सांदीपनि विद्यालयों (सी.एम. राइज़) हेतु स्मार्ट टी.व्ही., फर्नीचर, इंटरेक्टिव पैनल, ऑनलाइन यू.पी.एस. क्रय किये गये हैं। लेपटॉप का क्रय नहीं हुआ है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक (पेनड्राईव) अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो (पेनड्राईव) अनुसार पर है। (ग) जी हाँ। टेंडर आदेश व नियम, शर्तें पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो (पेनड्राईव) अनुसार में सम्मिलित हैं तथा सत्यापन रिपोर्ट पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन (पेनड्राईव) अनुसार है। (घ) जी हाँ। सामग्रीवार वॉरंटी की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार (पेनड्राईव) अनुसार है।

 

 

 





भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्‍नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्‍नोत्तर


विमुक्ति आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन

[राजस्व]

1. ( क्र. 9 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 19 (1) (वी) तथा धारा 20 (1) (क) के अंतर्गत विमुक्त की गई भूमि पर अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन होने के संबंध में मूल अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत किन प्रकरणों में कार्यवाही हो चुकी है तथा इसके बाद निरसित अधिनियम पारित हो चुका है। (ख) क्या मूल अधिनियम निरसित हो चुका है। यदि हाँ, तो क्या मूल अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत जारी विमुक्ति आदेश में अधिरोपित शर्तों के उल्लंघन के मामलों में क्या कोई कार्यवाही बनती है। (ग) यदि नहीं तो कलेक्टर इन्दौर द्वारा पत्र क्र.1822 दिनांक 4 नवम्बर 2022 में जारी आदेश/दिशा-निर्देश किस प्रावधान एवं अधिनियम के प्रावधानों तहत जारी किये गये हैं।         (घ) इस आदेश से प्रभावित भूमि पर रहवासियों द्वारा मकान का निर्माण कर लिया गया है और वे वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। इस आदेश को जनहित में कब समाप्त किया जावेगा।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला चिकित्सालय शाजापुर में रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

2. ( क्र. 45 ) श्री अरूण भीमावद : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डॉ. भीमराव अम्बेडकर जिला चिकित्सालय शाजापुर में कुल कितने तथा किस-किस रोग के विशेषज्ञ प्रथम/द्वितीय चिकित्सकों के कितने-कितने पद स्वीकृत एवं किस रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक पदस्थ है? कितने चिकित्सकों की पदस्थापना किया जाना शेष है? शेष चिकित्सक कब तक पदस्थ किए जावेंगे? (ख) जिला चिकित्सालय में कौन-कौन सी सुविधाएं है एवं क्या-क्या उपकरण उपलब्ध है एवं किन-किन उपकरणों/मशीनों की आवश्यकता है? जानकारी देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '' अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। निश्‍िचत समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र  '' अनुसार है।

प्रभारी तहसीलदार प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग

[राजस्व]

3. ( क्र. 53 ) श्री गिरीश गौतम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रभारी तहसीलदार मनगवां द्वारा ग्राम मढ़ी खुर्द की आराजी क्रमांक 375/2, रकबा 0.243 हे. के जमीनी प्रकरण में प्रशासकीय एवं राजस्‍व अधिकारों का दुरूपयोग किया गया हैं, जिसके संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा मान. मुख्‍य सचिव, मध्‍यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव राजस्‍व विभाग, आयुक्‍त राजस्‍व रीवा संभाग तथा कलेक्‍टर रीवा को पत्र देकर जांच एवं आवश्‍यक कार्रवाई की मांग की गई थी(ख) क्‍या  प्रश्‍नकर्ता द्वारा भेजे गये पत्रों में उल्‍लेख किया गया है कि उक्‍त आराजी पर रामवती विश्‍वकर्मा द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने हेतु प्रकरण क्रमांक 004/2025-26 दर्ज किया गया, जिसमें दिनांक 20.05.2025 नियत की गई थी, जबकि इसी भूमि से संबंधित एक अन्‍य प्रकरण क्रमांक 0023/25-26 निर्णय पूर्व से ही दिनांक 07.05.2025 को कर दिया गया, जो प्रशासनिक अधिकारों का स्‍पष्‍ट उल्‍लंघन हैं? (ग) उपरोक्‍त पत्र जिन अधिकारियों को प्रेषित किये गये थे, क्‍या उनके द्वारा कोई जांच या कार्रवाई की गई है? यदि नहीं तो की गई है तो क्‍या कारण है? (घ) शासन द्वारा माननीय सांसद/विधायक के पत्रों के समय-सीमा में निराकरण हेतु निर्धारित निर्देशों के बावजूद प्रश्‍नकर्ता को न तो किसी प्रकार की सूचना दी गई और न ही कार्रवाई न करने का कोई कारण बताया गया। इस लापरवाही के संबंध में शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की जायेगी? कृपया समय-सीमा सहित विवरण प्रदान करें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) 1. माननीय विधायक का शिकायती पत्र क्रमांक 728/एम.एल.ए. देवतालाब-72/, दिनांक-20.05.2025 कार्यालय कमिश्‍नर, रीवा में दिनांक 23.05.2025 को प्राप्त हुआ है। कार्यालय कमिश्‍नर रीवा संभाग रीवा म.प्र. के पत्र क्रमांक/राजस्व/चार/2/दिनांक 30  मई 2025 से कलेक्टर रीवा को आवश्यक कार्वाही के निर्देश दिये गये। कार्यालय कलेक्टर जिला रीवा के पत्र क्रमांक/1/313063/2025/शिका. सर्त. आयु 0/2025 दिनांक 18.06.2025, से एस.डी.ओ. राजस्व को जांच के निर्देश दिये गये। 2. जांच में यह पाया गया है कि न्यायालय तहसीलदार मनगवां के न्यायालय में ग्राम मढ़ी खुर्द की आराजी क्रमांक 375/2, रकबा 0.243 हे. के संबंध में दो प्रकरण प्रचलनशील रहे हैं। प्रकरण क्रमांक 23/12/25-26 सीमांकन से संबंधित है जिसमें दिनांक 07-05-2025 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है एवं एक अन्य प्रकरण धारा 250, 250 (3) का आवेदन न्यायालय तहसीलदार मनगवां अंतर्गत प्रचलन में है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 04/08/2025 को नियत है। इस प्रकार प्रभारी अधिकारी तहसील मनगवां द्वारा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में प्रशासकीय एवं राजस्व अधिकारों का दुरूपयोग नहीं किया गया है। जी हाँ, कार्यवाही की मांग की गई थी। (ख) न्यायालय तहसीलदार मनगवां के प्रकरण क्रमांक 04/70/25-26 बेदखली की कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रचलनशील है जिसमें दिनांक 21/05/2025 को सीमांकन पर आपत्ति के जवाब हेतु नियत की गई थी अन्य प्रकरण क्रमांक 23/12/25-26 सीमांकन से संबंधित है जो बेदखली की कार्यवाही का अभिन्न अंग है जिसकी पुष्टि दिनांक 07/05/2025 को कर दी गई है उसी आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं पाया गया। (ग) उत्तरांश () अनुसार। (घ) कार्यालय कमिश्‍नर, रीवा संभाग द्वारा उत्तरांश () में उल्लेखित कार्यालयीन पत्रों की प्रतिलिपि माननीय विधायक, श्री गिरीश गौतम को दी गयी है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भू-जल स्‍तर की गिरावट

[जल संसाधन]

4. ( क्र. 101 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दस वर्षों में नर्मदापुरम जिले की इटारसी/नर्मदापुरम तहसील के भू-जल स्‍तर की गिरावट की जानकारी दें। (ख) विगत दस वर्ष में भू-जल स्‍तर  में वृद्धि हेतु किये गये उपायों की जानकारी दें। (ग) क्‍या कि गर्मी के दिनों में नर्मदा नही तटवर्ती ग्रामों डोंगरवाड़ा, हासलपुर आदि में 10 से 15 फीट भू-जलस्‍तर में कमी आती हैं। (घ) आगामी दस वर्षों में भूजल स्‍तर में कितनी कमी होने का अनुमान हैं?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्राचीन ''पांच लड्डू'' स्‍थान को विस्‍थापित करने की योजना

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

5. ( क्र. 227 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या देवास जिले के अंतीय छोर पर मां नर्मदा के किनारे स्थित प्राचीन गांव तुरनाल में नर्मदा नदी में पत्‍थरों पर गोलाई में लड्डू के आकार के बने हुए प्रतीक उपस्थित है जिनके बारे में यह धारणा है कि भगवान परशुराम ने इस स्‍थान पर अपनी मां रेणुका जी का श्राद्ध किया था। (ख) क्‍या  इस स्‍थान पर प्रतिवर्ष हजारों की संख्‍या में श्रद्धालुजन अपने दिवंगत परिजनों का श्राद्ध एवं पिंडदान करने के लिये आते हैं इस स्‍थान का पौराणिक महत्‍व भी हैं। (ग) यह कि वर्ष में 8 माह यह स्‍थान दर्शनों हेतु खुला रहता है क्‍योंकि नर्मदा जी का जलस्‍तर कम रहने के कारण पांच लड्डू की आकृति का लोग दर्शन पूजन कर पाते हैं किंतु वर्तमान में हंडिया बैराज परियोजना कार्य प्रारंभ होने से क्‍या आगामी 1 से 2 वर्ष से यह स्‍थान 12 महीने जलमग्‍न रहेगा। (घ) विभाग ने पूर्व से इस स्‍थान पर पर्यटन केन्‍द्र के विकास के लिये आश्‍वासन दिया है किंतु आगामी समय से इस स्‍थान एवं आकृति को नदी के तट पर विस्‍थापित करने की विभाग के पास कोई ठोस योजना एवं प्‍लान है क्‍या?

राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) से (ग) जी हाँ।            (घ) विभाग स्‍तर पर इस संबंध में कार्ययोजना प्रचलित नहीं है।

हरणगांव को नवीन तहसील बनाया जाना

[राजस्व]

6. ( क्र. 228 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले की खातेगांव के आदिवासी बाहुल्‍य हरणगांव टप्‍या क्षेत्र की ग्रामों में प्रशासनिक एवं राजस्‍व संबंधी कार्यों की दृष्टि से विभाजित करके नवीन हरणगांव तहसील बनाने की सूचना व प्रकाशन 18 अगस्‍त 2023 राजस्‍व विभाग के माध्‍यम से म.प्र. राजपत्र में हो चुका हैं। (ख) सूचना का प्रकाशन के लगभग दो वर्ष होने के पश्‍चात भी अभी तक तहसील निर्माण की कार्यवाही आगे नहीं बड़ी है वर्तमान में हरणगांव तहसील निर्माण की क्‍या स्थिति है बतावें। (ग) नवीन हरणगांव तहसील के बन जाने से ग्रामीण अंचलों के लोगों की जो कि राजस्‍व संबंधी कार्य के लिए 50 कि.मी. दूरी तय करना पड़ता है उससे निजात मिलेगी एवं समय व धनराशि की भी बचत होगी। (घ) हरणगांव तहसील निर्माण में कोई तकनीकी एवं वित्‍तीय समस्‍या नहीं है तो उक्‍त तहसील में कब तक अपने  अस्तित्‍व में आने की संभावना हैं समयावधि बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। जिला कार्यालय से पत्र क्रमांक 3463/दिनांक 01.03.2021 से प्रस्ताव शासन को भेजे गये है। (ख) प्रकरण में दिनांक 18.08.2023 को जिला देवास में हरणगांव के गठन बाबत् प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई। प्रकरण कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त समिति के समक्ष दिनांक 26.09.2023 को विचारार्थ प्रस्‍तुत किया गया। तदोपरान्‍त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण विचाराधीन है। (ग) कोई उत्‍तर अपेक्षित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश '''' अनुसार प्रकरण विचारार्थ है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शिकायत की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

7. ( क्र. 269 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आशा-ऊषा आशा एकता यूनियन म.प्र. की महासचिव पूजा कनौजिया जबलपुर द्वारा दिनांक 12.07.2022 को कलेक्‍टर एवं पदेन जिला निर्वाचन (नगरीय) अधिकारी, जिला जबलपुर को सौंपे गये ज्ञापन में जिला डाटा प्रबंधक (टीकाकरण) प्रभारी डी.पी.एम.जबलपुर के संबंध में शिकायत की जांच कब किससे कराई गई है? जांच रिपोर्ट कब सौंपी गई? यदि नहीं तो जांच कब से किस स्‍तर पर लंबित है एवं क्‍यों? शिकायत एवं जांच रिपोर्ट की छायाप्रति दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में कलेक्‍टर जबलपुर शहरी आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्‍साहन राशि एवं मानदेय के भुगतान में फर्जीवाड़ा से संबंधित प्राप्‍त शिकायत की जांच कब किससे कराई है? जांच रिपोर्ट कब दी गई? यदि नहीं तो जांच कब से किस स्‍तर पर लंबित है एवं क्‍यों? क्‍या शासन इसके लिये दोषी अधिकारी पर कार्यवाही कर एवं निष्‍पक्ष जांच करवाकर आरोपी प्रभारी डी.पी.एम. जबलपुर के विरूद्ध कार्यवाही कर एफ.आई.आर. दर्ज कराना सुनिश्‍िचत करेगा? शिकायत की छायाप्रति दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय स्‍कूलों की भूमि पर अतिक्रमण

[स्कूल शिक्षा]

8. ( क्र. 270 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर में शासकीय कितने स्‍कूलों की कितनी भूमि पर अवैध कब्‍जा अतिक्रमण व निर्माण है। इसे हटाने के संबंध में शासन के क्‍या निर्देश हैं। जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग एवं नगर निगम जबलपुर ने शहर के किन-किन चिन्हित स्‍कूलों की कितनी-कितनी भूमि पर से अवैध कब्‍जा, अतिक्रमण व निर्माण कार्य को हटाने हेतु कब-कब, क्‍या-क्‍या कार्यवाही की है एवं कितनी-कितनी भूमि को मुक्‍त कराया हैं? वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की जानकारी दें। शहरी एवं ग्रामीण स्‍कूलों की सूची दें। (ख) नगर निगम जबलपुर सीमान्‍तर्गत किन-किन स्‍कूलों की भूमि का सीमांकन कार्य नहीं कराया गया है एवं क्‍यों? इस संबंध में शासन के क्‍या निर्देश हैं। क्‍या जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग सभी शासकीय स्‍कूलों की भूमि का सीमांकन कराकर उनकी भूमि को अतिक्रमण, अवैध कब्‍जा मुक्‍त कराया सुनिश्‍िचत करेगा? (ग) शासकीय पेशकारी उर्दू स्‍कूल छोटी ओमती जबलपुर की कुल कितनी भूमि हैं। निर्मित एवं कुल क्षेत्रफल कितना-कितना है।           कितनी-कितनी भूमि पर कब से किस-किस का अवैध कब्‍जा, अतिक्रमण व निर्माण है। इस अवैध कब्‍जा अतिक्रमण व निर्माण को हटाने हेतु जिला प्रशासन एवं नगर निगम ने कब-कब क्‍या कार्यवाही कर कितनी-कितनी भूमि को अवैध कब्‍जा मुक्‍त कराया है। जिला प्रशासन स्‍कूलों की भूमि को कब तक अवैध कब्‍जा मुक्‍त कराना सुनिश्‍िचत करेगा? बतलावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का कार्य राजस्व विभाग का है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। सीमांकन का कार्य राजस्व विभाग द्वारा कराया जाता है। जी हां। (ग) प्रश्‍नाधीन स्कूल के संबंध में शासकीय पेशकीय उर्दू स्कूल छौटी ओमती जबलपुर के संधारित रिकार्ड अनुसार कुल 320.63 वर्ग मीटर भूमि है एवं निर्मित क्षेत्रफल लगभग 2500 वर्गफिट है। इस भूमि पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण और निर्माण की जानकारी अप्राप्त है। नगर निगम जबलपुर द्वारा प्रदाय सूचना अनुसार स्थल का सीमांकन/सर्वे कराकर आगामी कार्यवाही की जानी है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विद्यालयों में खेलकूद की सुविधा

[स्कूल शिक्षा]

9. ( क्र. 271 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) तारांकित प्रश्‍न संख्‍या-4 (क्र.71) दिनांक 14/03/2023 के पूरक प्रश्‍न के उत्‍तर में शासन ने कब किससे जांच कराकर कब क्‍या कार्यवाही की हैं? प्रश्‍न के उत्‍तर एवं जांच रिपोर्ट की छायाप्रति दें।               (ख) जबलपुर जिले में व्‍यायाम शिक्षक/प्रशिक्षक विहीन एवं खेल मैदान विहीन कितने-कितने हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों को खेल सामग्री क्रय हेतु आव‍ंटित कितनी-कितनी राशि का क्‍या उपयोग किया गया? खेल सामग्री का क्रय हेतु किस स्‍तर पर क्‍या व्‍यवस्‍था की गई? बतलावें। वर्षवार जानकारी दें। स्‍कूलों की सूची दें। (ग) व्‍यायाम शिक्षक/व्‍यायाम प्रशिक्षक विहीन कितने-कितने हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में व्‍यायाम शिक्षकों की पद स्‍थापना की गई हैं एवं कितने-कितने स्‍कूल कब से व्‍यायाम शिक्षक विहीन हैं। इन स्‍कूलों में खेल गतिविधियों, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई। इसका सत्‍यापन किसने किया हैं? 01.01.2024 से 01.07.2025 तक की जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में संभाग एवं राज्‍य स्‍तरीय कौन-कौन सी खेल स्‍पर्धाएं किस स्‍तर पर कब से कब तक कितने-कितने दिवसीय आयोजित की गई हैं। इसमें किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई। इसका सत्‍यापन किसने किया हैं? 01.01.2024 से 01.07.2025 तक की जानकारी दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से माह जुलाई 2024 एवं माह जुलाई 2025 में जांच कराई गयी। जांच में दोषी न पाए जाने से कोई कार्यावाही नहीं की गयी। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। (ग) विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों की पदस्थापना नहीं की गई है अपितु 07 विद्यालयों में अतिथि खेल शिक्षकों की व्यवस्था की गई है जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-04 एवं 05 अनुसार है।

आबादी क्षेत्र हेतु दिए गए आवेदनों पर कार्यवाही

[राजस्व]

10. ( क्र. 573 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितनी पंचायत संचालित है एवं उनमें सम्मिलित ग्राम के नाम सहित जानकारी देवें? (ख) सुवासरा विधानसभा के विगत दो वर्षों में उपरोक्त पंचायतों के सरपंचों/सचिवों के माध्यम से आबादी क्षेत्र घोषित करने हेतु कितने आवेदन (प्रस्ताव) जनपद सहित अन्य राजस्व कार्यालयों में प्रेषित किए गए दिनांकवार जानकारी देवें। (ग) उपरोक्त आबादी क्षेत्र हेतु दिए गए आवेदनों (प्रस्ताव) पर जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत तथा राजस्व विभाग से पंचायतों को प्राप्त कार्यवाही की जानकारी देवें? (घ) प्राप्त आवेदनों अनुसार कितनी पंचायतों में प्रश्‍न दिनांक तक कितनी नई आबादी क्षेत्र घोषित किए जाने के आदेश प्राप्त हुए है जानकारी देवें? मांग अनुसार कितने वंचित है, प्रश्‍न दिनांक तक घोषित नहीं होने का कारण बतावें?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 142 पंचायत संचालित होकर उनमें सम्मिलित ग्राम के नाम सहित सूची  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है।  (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के विगत दो वर्षों में राजस्‍व विभाग से प्राप्‍त जानकारी अनुसार सरपंच/सचिवों के माध्‍यम से आबादी क्षेत्र घोषित करने हेतु कुल 21 आवेदन (प्रस्‍ताव) प्राप्‍त हुए जिसकी दिनांकवार सूची  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ग) आबादी क्षेत्र हेतु प्रश्‍नांश (ख) अनुसार प्राप्‍त आवेदनों के संबंध में पंचायतों को विधिवत कार्यवाही की जानकारी दी जा रही है। (घ) प्राप्‍त आवेदनों अनुसार आबादी घोषित किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। मांग अनुसार कितने वंचि‍त है के संबंध में उल्‍लेख है कि जितनी भी पंचायतों द्वारा आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए है उनमें म.प्र.भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 237 के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलित है।

पंचायतों में ड्रोन सर्वे

[राजस्व]

11. ( क्र. 574 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) ग्राम पंचायतों में शासन द्वारा ड्रोन सर्वे हेतु पंचायत विभाग को प्राप्त दायित्वों, अधिकारों, कर्तव्यों की जानकारी देवें? (ख) उपरोक्त शासन द्वारा विधानसभा सुवासरा में ड्रोन सर्वे होने की जानकारी किन-किन पंचायतों में उपलब्ध है? उन पंचायतों की जानकारी नाम सहित उपलब्ध कराएं? (ग) जिन ग्राम पंचायतों में ड्रोन सर्वे के पश्‍चात सम्पूर्ण गांव को स्वामित्व के पट्टे वितरण कर हितग्राहियों को इसका लाभ मिल चुका है उन पंचायतों की नाम सहित जानकारी देवें?                           (घ) किन-किन गांवों में पंचायतों के सहयोग से स्वामित्व के पट्टे वितरित नहीं किए है उन गांवों के नाम तथा कब तक वंचितों को पट्टे वितरित कर दिए जाएंगे?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) स्वामित्व योजना के तहत योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित समिति में सरपंच व सचिव सदस्य होते है प्रथम प्रकाशन तथा द्वितीय प्रकाशन में ग्राम पंचायत स्तर पर होकर सरपंच/सचिव के हस्ताक्षर होते है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट- '''' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट- '''' अनुसार। (घ) ग्राम चाहपुरा में ड्रोन सर्वे उपरान्त ड्राफ्ट नक्शा प्राप्त नहीं होने से स्वामित्व के पट्टे वितरीत नहीं किये गये हैं। स्वामित्व योजना के तहत ग्राम का कार्य पूर्ण होने के पश्‍चात पट्टे वितरित कर दिये जावेंगे। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अपात्रों को बीपीएल कार्ड जारी करना

[राजस्व]

12. ( क्र. 656 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) चंबल संभाग में मुरैना की तहसील जौरा के तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अपने कार्यकाल में कितने बीपीएल कार्ड जारी किए एवं जांच के दौरान कितने अपात्र पाए गए? (ख) दिनांक 30/12/2023 को मुरैना भास्कर में प्रकाशित तहसीलदार द्वारा रुपए लेकर बिना संबंधित पटवारी की रिपोर्ट के अपात्र लोगों को बीपीएल कार्ड जारी कर शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का भंडाफोड़ हुआ, विभाग द्वारा भ्रष्टाचारी के खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई? (ग) एसडीएम जौरा द्वारा जांच में लीपापोती कर तहसीलदार का बचाव कर अपने को भी भ्रष्टाचार में संलिप्त किया गया इस पर विभाग व कलेक्टर द्वारा चुप्पी क्यों? यह मामला अकेले चंबल संभाग का तो उजागर हुआ शेष अन्य जिलों में भी अपात्र बीपीएल कार्ड भ्रष्टाचार के रास्ते में बने होंगे, जिससे खाद्यान्न एवं अन्य योजनाओं में शासन को कई करोड़ की हानि हो रही है। संज्ञान में लेकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला मुरैना की तहसील जौरा के तत्कालीन तहसीलदार श्री नरेश शर्मा द्वारा कितने बीपीएल कार्ड जारी किये गये, इनकी जानकारी दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि बीपीएल आवेदन दायरा में दर्ज ही नहीं किये गये है। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के द्वारा जांच के दौरान 1749 अपात्र व्यक्तियों के बीपीएल कार्ड तहसीलदार श्री नरेश शर्मा के द्वारा जारी किये जाने से उन्हें निरस्त करते हुए बीपीएल सूची से नाम विलोपित कराये गये।             (ख) दिनांक 30.12.2023 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में जौरा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा बीपीएल कार्ड निरस्त किये जाने के संबंध में खबर प्रकाशित हुई है। इसके पूर्व ही श्री महेश दत्त मिश्र पूर्व विधायक जौरा के द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी जौरा के द्वारा बीपीएल जांच एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। जांच उपरान्त दिनांक 05.12.2023 को 370, दिनांक 29.12.2023 को 916 एवं दिनांक 07.01.2024 को 463 इस प्रकार कुल 1749 अपात्र व्यक्तियों के नाम तहसीलदार के द्वारा स्वीकृत बीपीएल कार्ड अनुविभागीय अधिकारी जौरा के द्वारा निरस्त करते हुए उनके नाम बीपीएल सूची से विलोपित किये गये। जिला कार्यालय के द्वारा उपरोक्त के संबंध में तत्कालीन तहसीलदार जौरा श्री नरेश शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र एवं आधार पत्र तैयार कर संभाग आयुक्त मुरैना को भेजा गया जिसके आधार पर संभाग आयुक्त महोदय के द्वारा श्री नरेश शर्मा को आरोप पत्र जारी किया गया है तथा कार्यवाही संभाग आयुक्त कार्यालय में प्रचलित है। (ग) यह कहना सही नहीं है कि अनुविभागीय अधिकारी जौरा द्वारा तहसीलदार का बचाव कर अपने को भी भ्रष्टाचार में संलिप्त किया गया है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी जौरा के द्वारा तत्परता पूर्वक जांच कर कुल 1749 अपात्र व्यक्तियों के बीपीएल कार्ड निरस्त किये गये तथा खाद्यान्न एवं अन्य योजनाओं में शासन को किसी प्रकार की हानि नहीं हो पाई। संबंधित तहसीलदार के विरूद्ध समय पर कार्यवाही संस्थित की गई है।

वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना

[राजस्व]

13. ( क्र. 709 ) श्री मुकेश मल्होत्रा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) वर्ष 2018-2024 में  तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय और वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा अपने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरा कार्यक्रम के दौरान कराहल वीरपुर विजयपुर में घोषणा की थी कि जिला श्योपुर के वन ग्रामों ग्राम गोरस,पिपरानी कराई, बुडेरा, पातालगढ़, डाबली,अजनोई, झर्रेर, भेला भीमला, कलमी, ककरधा, पनार, खड़ी, खुटका, कोटका,डोकर का कस मानी का कुंड लुहारी कुरकुटा, खैरी दाती,बील डबरा, चक्ररामपुरा,पटोंदा, करियादेह,सौंधनी आदि ग्रामों को वन ग्रामों से राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा? (ख) उक्त ग्रामों के लगभग 50 गांव आज भी वन ग्राम होने से सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है? (ग) क्या मध्यप्रदेश सरकार श्योपुर जिले में विभिन्न वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने का निर्णय लेगी यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन               भू-अभिलेख) सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा उनके पत्र क्रमांक वनग्राम/2022/582 दिनाँक 02.06.2022 से अवगत कराया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 337/1995 में वन भूमियों के निर्वनीकरण पर दिनाँक 13.11.2020 से स्थगन आदेश पारित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश के पश्‍चात ही निर्वनीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।        (ख) शासन द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लाभ पात्रता अनुसार लक्षित हितग्राहियों को प्रदान किया जा रहा है। (ग) जी हाँ। श्‍योपुर जिले के कराहल तहसील के 14 ग्रामों को राजस्‍व ग्राम घोषित करने के संबंध में कलेक्‍टर श्‍योपुर से विभागीय पत्र दिनांक 21.11.2024 द्वारा प्रस्‍ताव चाहा गया है। प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नही है।

आशा कायकर्ताओं की विभिन्न समस्याओं का निराकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

14. ( क्र. 832 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान समय में प्रदेश में कार्यरत समस्त आशा कायकर्ताओं को मानदेय की राशि प्रतिमाह एक मुश्त प्रदान नहीं की जाती है और कई बार बजट के अभाव में 3-3 माह में मानदेय प्रदान किया जाता है, जिसके कारण आशा कायकर्ताओं को बहुत अधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, शासन/विभाग द्वारा उपरोक्त संबंध में कब तक कार्यवाही कर आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय की तिथि निश्‍िचत कर उन्हें प्रतिमाह मानदेय की राशि एक मुश्त प्रदान की जायेगी? (ख) वर्ष 2023 में आशा कार्यकर्ताओं में मानदेय में 1000/-रूपये प्रतिवर्ष बढ़ायें जाने हेतु पूर्व मुख्यमंत्री सरकार द्वारा घोषणा की गई थी, परन्तु अभी तक 1000/-रूपये की राशि नहीं बढ़ाई जा रही है, जिसका क्या कारण है? कब तक उक्त घोषणा को पूरा करते हुए आशा कार्यकताओं के मानदेय में प्रतिवर्ष 1000/-रूपये की वृद्धि कर दी जायेगी? अवगत करायें। (ग) विभाग द्वारा आशा कार्यकर्ताओं से सभी प्रकार की जानकारी ऑनलाईन फीड कराई जाती है, परन्तु कई आशा कार्यकर्ताओं के पास एन्ड्राईड मोबाईल उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें असुविधा होती है और विभाग द्वारा उन्हें नेट बैलेंस हेतु कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है? क्या विभाग द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को एन्ड्राईड मोबाईल एवं इंटरनेट बैलेंस हेतु राशि प्रदान की जायेगी? अवगत कराये।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) आशा कार्यकर्ता मानदेय आधारित कार्यकर्ता नहीं हैआशा कार्यकर्ता को कार्य आधारित प्रोत्‍साहन राशि दी जाती है। आशा द्वारा कार्य संपादन उपरांत प्रमाणीकरण कर संबंधित आशा को भुगतान किया जाता है। माह मार्चअप्रैल एवं मई में कुछ दिनों के लिए पोर्टल में तकनीकी समस्‍या की वजह से आशाओं के प्रोत्‍साहन राशि में कुछ देरी हुई थी। वर्तमान में उन्‍हें प्रतिमाह प्रक्रिया अनुसार भुगतान प्रदान किया जा रहा है। (ख) वर्ष 2023 में मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं के रूटीन प्रोत्‍साहन राशि में उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक के अनुसार वृद्धि की घोषणा की गयी थी। जिसके तारतम्‍य में दिनांक 01 सितम्‍बर 2024 से उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक 4.22 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि संबंधी संशोधित आदेश क्रमांक/एनएचएम/आशा/2025/2158 भोपालदिनांक 08.07.2025 द्वारा प्रदान की गयी है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन से आशाओं से किसी भी प्रकार की ऑनलाईन जानकारी फीड नहीं करायी जाती हैप्रश्‍नांश में आयुष्‍मान भारत निरामयम से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार आशाओं से ई-केवायसी अपडेशन कराया जाता है जिसके लिए प्रति केवायसी रू.5 प्रदान किये जाते हैजानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  अनुसार। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों की भूमि का सामान्य मद में परिवर्तन

[राजस्व]

15. ( क्र. 833 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले के अन्तर्गत माह जनवरी वर्ष 2020 से माह जून वर्ष 2025 तक कितने अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि को सामान्य मद में परिवर्तित किया गया है? भूमि को परिवर्तित किये जाने का क्या कारण है? भूमि स्वामी का नाम, पता, भूमि का सम्पूर्ण विवरण, परिवर्तित करने की दिनांक, आदेश की प्रति सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें।             (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार उल्लेखित वर्षों में छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले में जिन अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि को सामान्य मद में परिवर्तित किया गया है, भूमि को परिवर्तित किये जाने के बाद उक्त भूमि का विक्रय किन-किन व्यक्तियों विक्रेताओं द्वारा किन-किन क्रेताओं को कितनी-कितनी प्रतिफल की राशि लेकर भूमि का विक्रय किया गया है? विक्रेताओं एवं क्रेताओं के नाम, पता, भूमि का सम्पूर्ण विवरण, विक्रय पंजीयन कराने की दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) आदिवासियों की भूमि को सामान्य मद में परिवर्तित किये जाने के क्या नियम हैं? नियमों की छायाप्रति उपलब्ध करायें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) :(क) छिन्दवाड़ा- जिला छिन्दवाड़ा अंतर्गत माह जनवरी वर्ष 2020 से माह जून वर्ष 2025 तक 186 अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि को सामान्य मद में परिवर्तित किया गया है। भूमि को परिवर्तित किये जाने का कारण आवेदक के आवेदन पत्र एवं कथन में उल्लेखित है जिसका उल्लेख अंतिम आदेश में किया गया है। उक्त समस्त आदेशों की प्रति पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। पांढुर्णा - पांढुर्णा जिला का गठन अक्‍टूबर 2023 में हुआ है। गठन दिनांक से आज दिनांक से माह जून 2025 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्‍यक्तियों की भूमि को सामान्‍य मद में परिवर्तन किये जाने संबंधी जानकारी निरंक है l (ख) छिन्दवाड़ा - जिला छिन्दवाड़ा अंतर्गत जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। पांढुर्णा - पांढुर्णा जिले के उप-पंजीयक सौंसर/पांढुर्णा से प्राप्‍त रिपोर्ट अनुसार जानाकरी निरंक है।  (ग) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 में वर्णित प्रावधानों के तहत आदिवासी की भूमि को सामान्य मद में परिवर्तित किया जाता है। नियमों की छायाप्रति पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है।

लंबित राजस्‍व प्रकरणों की जानकारी

[राजस्व]

16. ( क्र. 925 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर की बड़ामलहरा विधानसभा क्षेत्र की तह‌सीले बकस्वाहा, बड़ामलहरा एवं घुवारा में विगत वर्ष 2024 से प्रश्‍न दिनांक  तक राजस्‍व पुस्तक परिपत्र (आर. वी.सी.) 6 (4) है के कितने-कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये और कितने-कितने निरस्त किये गये? क्या निरस्‍त प्रकरणों  की पुनः जांच की जा सकती है? (ख) वर्ष 2024 से वर्तमान तक तीनों तहसीलों के तरमीम एवं सीमांकन कराने के कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुये। इनमें से कितने प्रकरणों का निराकरण और कितने-कितने प्रकरण अभी लंबित है? प्रकरण लंबित होने का कारण स्पष्ट करें? (ग) वर्ष 2024 से वर्तमान तक गरीब रेखा में नाम जोड़‌ने के लिये कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुये? इनमें से कितने बनाये गये और कितने निरस्त हुये? सूची उपलब्‍ध कराये एवं निरस्त करने का कारण स्पष्‍ट करे? (घ) वर्ष 2024 से वर्तमान तक तीनों तहसीलों में धारा 250 के तहत कितने-कितने आदेश किये गये? इनमें कितने प्रकरणों में पुलिस विभाग को दिये गये? कितने प्रकरणों में कब्जा दिलवाया गया और कितने अभी तक लंबित है? लंबित होने के कारण स्पष्ट करें?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तहसील बकस्‍वाहा बड़ामलहरा एवं घुवारा में विगत वर्ष 2024 से प्रश्‍न दिनांक तक राजस्‍व पुस्तक परिपत्र (आर.वी.सी.) 6 (4) के स्‍वीकृत निरस्‍त प्रकरणों की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। मध्‍यप्रदेश भूराजस्‍व संहिता 1959 (यथा संशोधित 2018) की धारा 44 के अंतर्गत निराकृत प्रकरण के आदेश के विरुद्ध अपील करने के प्रावधान हैं। (ख) तहसील बकस्‍वाहा बड़ामलहरा एवं घुवारा में विगत वर्ष 2024 से प्रश्‍न दिनांक तक सीमांकन एवं तरमीम के प्रकरणों की जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। लंबित प्रकरण प्रक्रियाधीन है। (ग) तहसीलवार गरीबी रेखा में नाम जोड़ने हेतु प्राप्‍त आवेदनों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। निरस्‍त आवेदकों की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। पात्रता हेतु निर्धारित अंक न होने से आवेदन निरस्‍त किये गये।            (घ) तहसील बकस्‍वाहा बड़ामलहरा एवं घुवारा में विगत वर्ष 2024 से प्रश्‍न दिनांक धारा 250 के तहत कब्‍जा दिलाये जाने संबंधित  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है।

भू-धारण प्रमाण पत्र का प्रदाय

[राजस्व]

17. ( क्र. 969 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍न क्र. 400 दिनांक 12 जुलाई 2023 के उत्‍तरांश  (ख) के अनुसार वार्ड 72 रैगवां खसरा 220, 221 में निवासरत परिवारों को भू-धारणाधिकार प्रमाण पत्र देने हेतु भूमि के मद परिवर्तन के प्रकरण संभागीय नजूल निवर्तन समिति की ओर प्रेषित किये गये हैं? (ख) क्‍या उपरोक्‍त प्रश्‍न के उत्‍तरांश (ग) के अनुसार मद परिवर्तन उपरांत मुख्‍यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना (धारणाधिकार) के पट्टे प्रदान किये गये हैं? (ग) यदि नहीं तो कारण सहित जानकारी देवें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। जिले अंतर्गत जबलपुर के नगर निगम जबलपुर के वार्ड क्र. 72 रैगवां में जो 269 अदिवासी/अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवासरत है वह खसरा नं. 220 एवं 221 जो कि लोक स्वास्थ यांत्रिकीय विभाग परियोजना खंड जबलपुर राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के नाम पर दर्ज है का मद परिवर्तन हेतु प्रकरण 02/अ-20/2023-24 जिला नजूल निवर्तन समिति से अनुमोदन उपरांत संभागीय नजूल निर्वर्तन समिति की ओर प्रेषित किया गया है। (ख) जी नहीं। मद परिवर्तन का प्रकरण 02/अ-20/2023--24 संभागीय नजूल निर्वर्तन समिति के पास विचाराधीन है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अमानक खाद्य तेल के स्‍वास्‍थ्‍य पर दुष्‍प्रभाव

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

18. ( क्र. 1024 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कुल कितनी कंपनियों/फर्मों/व्‍यक्तियों को प्रश्‍नांश वर्ष तक खाद्य तेल निर्माण करने का लायसेंस प्रदान किया गया है संख्या बतायें साथ ही "कच्ची घानी" एवं "रिफाइंड तेल दोनों में किन-किन तत्वों का अंतर होता है स्‍पष्‍ट  करें।           (ख) डिब्बाबंद तेल एवं (छोटी -बाटल) एवं खुले तेल (100 ली से अधिक की क्वालिटी में कितना अंतर होता है, क्या खाद्य तेलों में पाम आईल का मिश्रण किया जा रहा है यदि हाँ, तो प्रति लीटर पाम आईल की मिश्रण मात्रा कितनी है। क्या यह सही है कि पाम आईल के सेवन से धमनियों अवरोध की संभावना रहती है। (ग) म.प्र के अंतर्गत चाट ठेलो, रेस्टोरेंट, फास्टफूड पाईंट पर मिलने वाली खाद्य सामग्री जिस तेल से निर्मित की जा रही है उसकी गुणवत्ता की जांच वर्ष 2024-25 में कितने स्थानों पर की गई एवं प्रयोगशाला जांच में कितने खाद्य तेल नमूने अमानक पाये गये।  (घ) क्या यह सही है कि प्रदेश में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों का सबसे प्रमुख कारण अमानक/मिलावटी खाद्य तेल का सेवन ही है।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) मध्‍यप्रदेश में प्रश्‍नांश वर्ष की स्थिति में खाद्य तेल निर्माण हेतु 413 खाद्य लायसेंस (खाद्य अनुज्ञप्ति) जारी है। ''कच्‍ची घानी'' एवं रिफाइंड तेल में पाये जाने वाले तत्‍वों के संबंध में जानकारी खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्‍पाद मानक और खाद्य सहयोज्‍य) के 1.2.17 एवं 1.2.27 में प्रावधानित है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी नहीं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अंतर्गत डिब्‍बाबंद तेल एवं छोटी बाटल एवं खुले तेल (100 ली. से अधिक की गुणवत्‍ता/मानकों में कोई अंतर नहीं होता है। परंतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में प्रावधानित नियमों के अंतर्गत उचित संग्रहण, भंडारण नहीं होने पर क्‍वालिटी/गुणवत्‍ता प्रभावित होती है। खाद्य तेलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम (खाद्य उत्‍पाद मानक और खाद्य सहयोज्‍य) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2 (24) अंतर्गत खाद्य तेलों में अन्‍य आईल (तेल) के मिश्रण किये जाने की मात्रा संबंधी प्रावधान किये गये है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) मध्‍यप्रदेश के अंतर्गत चाट ठेलों, रेस्‍टोरेंट, फास्‍टफूड पाईंट पर मिलने वाली खाद्य सामग्री जिस तेल से निर्मित की जा रही है उसकी गुणवत्‍ता की जांच वर्ष 2024-25 में कुल 340 स्‍थानों पर की गई तथा प्रयोगशाला जांच में कुल 23 खाद्य तेल नमूने अमानक पाये गये। (घ) जी नहीं। इस प्रकार की जानकारी/शिकायत संज्ञान में नहीं है।

आदिवासी किसानों की भूमि का सीमांकन

[राजस्व]

19. ( क्र. 1060 ) श्री मुकेश मल्होत्रा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) जिला श्योपुर की तहसील वीरपुर, बड़ौदा, श्योपुर, विजयपुर और करहल में वर्तमान स्थिति में सीमांकन और फौती, नामांतरण एवं बंटवारे के कितने आवेदन लंबित हैं तहसीलवार ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावे? (ख) क्या सीमांकन फौती नामांतरण बंटवारे के आवेदन पत्रों के निराकरण की कोई समय-सीमा निश्‍िचत है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावे? (ग) क्या कारण है कि सीमांकन फौती नामांतरण बंटवारे की समय-सीमा निश्‍िचत होने के बाद भी प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित प्रश्‍नों में आवेदन पत्रों का निराकरण समय-सीमा में नहीं किया जा रहा है? क्या विभाग विलंब के दोषियों पर कार्रवाई करेगा यदि नहीं तो क्यों नहीं?                   (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित प्रश्‍नों में लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक किया जाएगा समय-सीमा बतावे।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला श्‍योपुर अंतर्गत तहसीलवार सीमांकन, फोती नामांतरण, बंटवारा के वर्तमान स्थिति में लंबित आवेदन निम्‍नानुसार हैं-

क्रमांक

तहसील

बंटवारा

सीमांकन

फोती नांमातरण

1

बड़ौदा

70

47

67

2

कराहल

9

27

91

3

विजयपुर

42

36

299

4

श्‍योपुर

142

9

129

5

वीरपुर

9

2

55

योग

272

121

641

(ख) जी हाँ। म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 110 (4) अनुसार अविवादित नामांतरण की समय-सीमा 30 कार्य दिवस, म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अनुसार सीमांकन 45 कार्य दिवस, बंटवारा 90 कार्य दिवस प्रावधान संलग्न परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ग) सीमांकन फोती नांमातरण एवं बंटवारा के प्राप्‍त आवेदन पत्रों का निराकरण समय-सीमा में किया जा रहा हैं।           (घ) सभी आवेदनों की समय-सीमा पृथक-पृथक होती हैं वर्तमान में प्रचलित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण कर दिया जावेगा।

परिशिष्ट - "पांच"

निजी चिकित्सालयों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

20. ( क्र. 1105 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग अंतर्गत कितने निजी चिकित्सालय (सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, सामान्य), निजी नर्सिंग होम, निजी प्रसूति गृह, डे-केयर सेंटर एवं ओपीडी क्लीनिक तथा अन्य प्रकार की इकाइयां संचालित हैं? जिलेवार, विकासखण्डवार, चिकित्सा इकाईवार, स्टाफ सूची मय अर्हता शिक्षा, डिग्री सहित जानकारी उपलब्ध करावें। क्या उपरोक्त सभी चिकित्सा इकाइयां निर्धारित मापदण्डों का पालन करती है? यदि मापदण्डों का पालन नहीं करते हैं  तो उन पर मान्यता रद्द हेतु क्या-क्या, कब-कब कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्‍नांश () के सन्दर्भ में मापदण्डों के पंजीयन की प्रक्रिया के समय एवं समयबद्ध रूप से आकस्मिक निरीक्षण/परीक्षण कब-कब,              कौन-कौन से अधिकारियों द्वारा कौन-कौनसी संस्थाओं का किया गया? क्या कमियां एवं अनियमितताएं पाई गई? यदि हां, तो उनके विरूद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? उनका क्या निराकरण हुआ? यदि नहीं, तो क्यों? कारण, दोषियों के नाम सहित बतावें। (ग) प्रश्‍नांश () के संदर्भ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना में भोपाल संभाग में कितने चिकित्सालयों को पंजीकृत किया गया है? चिकित्सालयों के नाम सहित, विकासखण्डवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश () के सन्दर्भ में भोपाल संभाग में योजना प्रारंभ से कितने आयुष्मान कार्डधारियों एवं 70 वर्ष से अधिक मरीजों का उपचार किया गया एवं कितनी राशि का, किस बीमारी की किस चिकित्सालय को भुगतान की गई? भुगतान राशि, उपचारित मरीज की चिकित्सालयवार पृथक-पृथक जिलेवार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। आज दिनांक तक कितने मरीज भोपाल संभाग में लाभांवित हुए? बतावें। (ङ) प्रश्‍नांश () एवं () के सन्दर्भ में आयुष्मान कार्ड धारकों के माध्यम से किन-किन चिकित्सालयों के द्वारा अनियमितताएं की गई? चिकित्सालयों के नाम बतावें एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? बतावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है? तो कब-तक कार्यवाही की जावेगी? (च) प्रश्‍नांश () के संदर्भ में भोपाल संभाग में कितने अपंजीकृत चिकित्सालय एवं क्लीनिक संचालित हैं? विकासखण्डवार,जिलेवार,चिकित्सालयवार जानकारी देवें तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की तो कब-तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) भोपाल संभाग अंतर्गत 678 निजी चिकित्सालयनिजी नर्सिंग होमप्रसूति गृहडे-केयर सेंटर एवं 1913 ओ.पी.डी. क्लीनिक तथा अन्य प्रकार की क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट संचालित है। जिलेवारविकासखण्डवारचिकित्सा इकाईवारस्टाफ सूचीमय शैक्षणिक अर्हता की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चिकित्सा इकाइयों हेतु निर्धारित मापदण्डों की पुष्टि उपरांत ही पंजीयन/अनुज्ञापन की कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में वांछित जानकारी वृहद स्वरूप की होने के कारण जिलों से एकत्रित की जा रही है। (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भोपाल संभाग के 254 निजी चिकित्सालयों को पंजीकृत किया गया है जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में भोपाल संभाग में योजना प्रारंभ से 703394 आयुष्मानकार्ड धारियों एवं 70 वर्ष से अधिक कुल 51929 मरीजों का उपचार किया गया है  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। उपचारित मरीज की बीमारी का नाम व्यक्तिगत होने के कारण सांझा नहीं की जा सकती है। आज दिनांक तक भोपाल संभाग में कुल 703394 मरीज प्रदेश में लाभांवित हुए हैं। (ङ) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (च) विभाग द्वारा अपंजीकृत चिकित्सालय एवं क्लीनिक की जानकारी एकत्रित नहीं की जाती है। शिकायत प्राप्त होने पर जांच उपरांत समुचित कार्यवाही की जाती है। भोपाल संभाग में 1 अप्रैल 2024 से आज दिनांक तक अपंजीकृत चिकित्सालय/क्लीनिकों पर की गई कार्यवाही की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कृषि भूमि का नामांतरण, अभिलेखीकरण, क्रय-विक्रय तथा सीमांकन

[राजस्व]

21. ( क्र. 1124 ) श्री महेश परमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदने पर सीधे राजस्व विभाग में क्रेता का नामांतरण स्वीकृत होने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के क्या नियम है? ये कब से लागू हुए,नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) की जानकारी अनुसार उपरोक्त नियम लागू होने से प्रश्‍न दिनांक तक उज्जैन संभाग के समस्त तहसीलों में साइबर तहसील के माध्यम से कितने आवेदन प्राप्त हुए? उनमें से कितने आवेदन पटवारी की नकारात्मक रिपोर्ट आने से निरस्त किए गए? कितने प्रकरण तहसीलदार द्वारा निरस्त किए गए? कितने प्रकरणों में तहसीलदार द्वारा नामान्तरण स्वीकृत किए गए? तहसीलवार ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावे। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) की जानकारी के अनुसार क्या तहसील कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार होने से मध्य प्रदेश शासन की योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है? कृषि भूमि खरीदने पर किसान का सीधा नामांतरण नहीं हो रहा है? (घ) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कई तहसीलों में साइबर तहसील योजना के अंतर्गत नामांतरण प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार, अनावश्यक दस्तावेजों की माँग, जानबूझकर आपत्ति दर्ज करने की प्रवृत्ति आदि के कारण कृषकों को खरीदी गई भूमि पर नामांतरण कराने में कठिनाई हो रही है और किसान दर-दर भटक रहे हैं? यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया जावे।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ2-3-2022-सात-शा.-7 दिनाक 19 मई 2022 से म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 258 की उपधारा-2 के खण्ड-एक की शक्तियों के अनुसार साइबर तहसील की प्रक्रिया प्रांरभ की गई है। नियम की प्रति  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  अनुसार है।  

(ख)

क्रमांक

जिले का नाम

प्राप्त आवेदनों              की संख्या

नामांतरण प्रकरणों             की संख्या

निरस्त आवेदनों            की संख्या

रिमार्क

1

2

3

4

5

6

1

मंदसौर

15923

10321

1492

-

2

देवास

6940

6902

39

-

3

नीमच

6744

4727

521

-

4

रतलाम

15409

13877

1532

-

5

शाजापुर

8855

6478

1140

-

6

उज्‍जैन

17391

15105

2286

-

7

आगरमालवा

6854

6152

702

-

(ग) मध्य प्रदेश शासन की योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है एवं नामांतरण भी नियमानुसार हो रहे है। (घ) तहसीलों में साइबर तहसील योजना के अंतर्गत नामांतरण हेतु अनावश्यक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाती है एवं न ही जानबूझकर आपत्ति दर्ज की जाती है। किसानों को नामांतरण कराने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। शेष जानकारी निरंक।

नगरीय क्षेत्र में धारणाधिकार योजना अंतर्गत पट्टों का वितरण

[राजस्व]

22. ( क्र. 1150 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या मैहर विधानसभा क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र मैहर नगरपालिका के वार्डों के रहवासियों को धारणाधिकार योजना के तहत पट्टे दिलवाये जाने की प्रक्रिया क्‍या प्रचलन में हैं? यदि हाँ, तो अभी तक योजना के क्रियान्‍वयन हेतु क्‍या कार्यवाही की गयी, जानकारी दी जावे। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में योजना प्रारंभ होने की तिथि से अब तक कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्‍त हुये, कितने पट्टे जारी किये गये? हितग्राहीवार जानकारी दी जावे तथा अभी कितने आवेदन पत्र पट्टे जारी किये जाने हेतु शेष है, ऐसे आवेदकों की सूची उपलब्‍ध करायी जावे।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। प्रक्रिया प्रचलन में है। नवीन जिला गठन उपरांत पूर्व जिला सतना से आर.सी.एम.एस. आदेश के पृथक्‍करण प्रकरणों के हस्तांरण व प्रकरणों के निराकरण में समय-समय पर आने वाली तकनीकी त्रुटियों का निराकरण कराते हुए योजना क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है। (ख) मैहर जिला 05 अक्टूबर, 2023 के गठन उपरांत सतना जिले से हस्तांतरित व अन्य प्राप्त आवेदन मैहर विधानसभा के कुल आवेदन 268 है। योजना प्रारंभ से आज दिनांक तक कुल 23 पट्टे जारी हुये है तथा 215 आवेदन पत्र निराकरण हेतु शेष है। आवेदकों की सूची  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  अनुसार है।

बेशकीमती भूमि का कम दाम पर विक्रय

[राजस्व]

23. ( क्र. 1165 ) श्री आरिफ मसूद : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्‍या भोपाल, कटनी, जबलपुर में सहारा समूह की बेशकीमती भूमि कम दाम पर सिनाय रियल एस्‍टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेचे जाने तथा सेबी सहारा के संयुक्‍त खाते में जमा नहीं करने संबंधी शिकायत के  प्रकरण पर जांच की कार्यवाही की जा रही है? (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर हाँ तो प्रकरण में किन बिन्‍दुओं पर जांच की जा रही हैं? (ग) क्‍या  सुप्रीम कोर्ट  के आदेशानुसार सहारा समूह की जमीनों से प्राप्‍त राशि सहारा सेबी के मुंबई स्थित संयुक्‍त खाते में जमा की जानी थी जो नहीं की गई? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला भोपाल एवं कटनी अन्तर्गत सहारा समूह की भूमि को बेचे जाने हेतु शिकायत के किसी भी प्रकरण पर जांच की कार्यवाही नहीं चल रही हैं। जबलपुर में सहारा समूह की भूमि को सिनाय रियल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड को बेचे जाने संबंधी दस्तावेज पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। (ख) उत्तरांश () अनुसार प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।           (ग) कटनी जिले में सहारा समूह द्वारा 40.240 हेक्टेयर जमीन बेची गई जिसका दस्तावेज क्रमांक MP208052023A11945520 दिनांक 06.06.2023 है। दस्तावेज के लिखित अनुसार 148508000/-सेबी सहारा रिफंड अकाउंट नम्बर 012210110003740 बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा कुरला कॉम्प्लेक्स ब्रांच मुम्बई IFSC CODE-BKID0000122 के पक्ष में ICICI बैंक जबलपुर पर दिनांक 30.05.2023 को आहरित चेक/डीडी नम्बर-000967 का लेख किया गया है।

श्री राम जानकी बड़ा मंदिर बसई का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

24. ( क्र. 1227 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने मंदिर हैं जो शासन द्वारा संधारित (व्‍यवस्‍थापक कलेक्‍टर) हैं? सूची उपलब्‍ध कराये? (ख) क्‍या बैरसिया स्थित श्रीराम जानकी बड़ा मंदिर बसई शासन द्वारा संधारित हैं यदि हाँ, तो उक्त मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने की आवश्‍यकता हैं यदि हाँ, तो इस संबंध में विभाग की क्‍या कार्य योजना हैं? स्‍पष्‍ट करें।

राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) बैरसिया विधानसभा अंतर्गत कुल 20 शासन संधारित मंदिर है। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार। (ख) जी हाँ। जीर्णोद्धार प्रस्‍ताव के परीक्षणोपरांत कार्य की औचित्‍यता एवं बजट की उपलब्‍धता के आधार पर राशि स्‍वीकृत की जाती है। शासन स्‍तर पर प्रस्‍ताव अप्राप्‍त है।

परिशिष्ट - "छ:"

हायर सेकेण्‍डरी कक्षाओं का संचालन

[स्कूल शिक्षा]

25. ( क्र. 1239 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खरगापुर विधान सभा क्षेत्र के कई स्‍थानों ग्रामों से हाई स्‍कूल तक शिक्षा ग्रहण करने बाद छात्र/छात्रायें कक्षा बारहवीं की शिक्षा ग्रहण करने हेतु परेशान रहते हैं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत ग्राम वैसा खास, ग्राम रामनगर बुर्जुग, ग्राम सुजानपुरा, ग्राम भेलसी में संचालित हाई स्‍कूलों का उन्‍नयन कर (10+2) हायर सेकेण्‍डरी किये जाने की मांग छात्र/छात्राओं एवं ग्रामीणजनों द्वारा की जा रही है। क्‍या छात्र/छात्राओं को बारहवीं की शिक्षा प्राप्‍त आसानी से हो सके इस हेतु क्‍या वर्णित ग्रामों में हा.से. (10+2) की कक्षायें संचालित किये जाने यानि उन्‍नयन किये जाने के आदेश जारी करेंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों? कारण स्‍पष्‍ट करें। (ग) क्‍या रामनगर बुर्जुग, वैसा खास, सुजानपुरा, भेलसी की कुछ छात्रायें हाई स्‍कूल उत्‍तीर्ण करके घर बैठ जाते हैं और बाहर पढ़ने जाने की असुविधा के कारण बारहवीं की शिक्षा से वंचित रह जाती है तथा भेलसी हाई स्‍कूल को उन्‍नयन किये जाने हेतु तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री महोदय द्वारा भेलसी प्रवास पर पहुंचते ही घोषणा की थी, मगर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्‍या इन चारों हाई स्‍कूलों को हा.से. (10+2) में उन्‍नयन किये जाने की कार्यवाही जनहित में करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं तो क्‍यों? कारण बतायें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक           22-06-2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्र.एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा जारी निर्देश के बिन्दु क्रमांक 2.2 अनुसार सी.एम.राईज योजना (सांदीपनि) संचालित होने के कारण कोई नया विद्यालय आरम्भ नहीं किया जाएगा, का उल्लेख है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शासन के मापदण्ड अनुसार 8 कि.मी. की परिधि में कोई हायर सेकेण्डरी स्कूल न होने पर उन्नयन की पात्रता होती है, जबकि हाई स्कूल भेलसी से 5 कि.मी. दूरी पर सांदीपनि विद्यालय खरगापुर एवं 6 कि.मी. की दूरी पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बल्देवगढ़ है, इस कारण उन्नयन की पात्रता नहीं आती है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नही होता है।

सी.एम. राइज स्‍कूल का निर्माण कार्य

[स्कूल शिक्षा]

26. ( क्र. 1293 ) श्री अजय विश्‍नोई : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के पाटन विकासखण्‍ड तथा मझौली विकासखण्‍ड में कितने और कौन से सी.एम. राइज स्‍कूल स्‍वीकृत हुये हैं। उनका निर्माण कब प्रारंभ होगा और कब तक पूर्ण हो जायेगा। (ख) पाटन विधानसभा में कौन-कौन सी शालाओं को पी.एम.श्री शाला घोषित किया है और इन शालाओं में क्‍या सुविधाएं उपलब्‍ध करायी जायेगी। (ग) पाटन विधानसभा की जिन शालाओं में पर्याप्‍त छात्र संख्‍या है परन्‍तु भवन अपर्याप्‍त हैं, क्‍या विभाग इन शालाओं के भवन निर्माण की स्‍वीकृति प्राथमिकता पर करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) :(क) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट- एक पर है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-दो पर है। (ग) भवन निर्माण की स्वीकृति बजट उपलब्धता एवं सक्षम अनुमोदन पर निर्भर है।

नवीन तहसीलों में रिकार्ड विभाजन एवं पद सृजन

[राजस्व]

27. ( क्र. 1294 ) श्री अजय विश्‍नोई : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) क्‍या विभाग इस तथ्‍य से परिचित है कि कटंगी एवं पौंड़ा तहसील बने तीन वर्ष पश्‍चात भी पद सृजित नहीं हुये हैं। रिकार्ड विभाजित नहीं हुआ हैं? क्‍यों कारण दें? (ख) क्‍या विभाग आगामी दो माह में कटंगी तथा पौंडा तहसील के रिकार्ड विभाजन और पद सृजन करना सुनिश्‍िचत करेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ, जबलपुर जिला अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग का आदेश क्रमांक ई एफ 1-11/0019/2023/सात-4 भोपाल दिनांक 06.10.2023 द्वारा कटंगी को एवं आदेश क्रमांक ई एफ 1-11/0023/2023/सात-4 भोपाल दिनांक 06.10.2023 द्वारा पौड़ा को नवीन तहसील बनाते हुए पद सृजित किये गए हैं। नवीन तहसील कटंगी एवं पौड़ा से सम्बंधित रिकार्ड विभाजन का प्रस्ताव कार्यालय आयुक्‍त भू-अभिलेख म.प्र. ग्‍वालियर को प्रेषित किया जा रहा है। (ख) उतरांश (क) अनुसार है।

शासन की भूमि पर अतिक्रमण

[राजस्व]

28. ( क्र. 1318 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) क्‍या अनूपपुर जिले की तहसील-अनूपपुर अंतर्गत पटवारी हल्‍का-अनूपपुर की खसरा नम्‍बर 1082/1 रकबा 0.081 हे. अंश भूमि जो म.प्र. शासन की है, अतिक्रमण मुक्‍त कराया गया था? यदि हाँ, तो अतिक्रमणकर्ता का नाम, पति का नाम तथा शासकीय सेवक होने की स्थिति में पत्‍नी का शासकीय पद अनुसार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश भूमि पर अतिक्रमण भूमि कितनी थी? वर्गफिट अनुसार स्‍पष्‍ट जानकारी देवें। क्‍या अतिक्रमण हटाने के समय अस्‍थायी अतिक्रमण था? क्‍या बाद में अतिक्रमण हटाने के बाद पुन: अतिक्रमण कर पक्‍की बाउण्‍ड्री बनायी गई है? (ग) क्‍या विधानसभा के तारांकित प्रश्‍न 2644 दिनांक 08.07.2019 सहित अनेक प्रश्‍नों के उत्‍तर में अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी गई है? यदि हाँ, तो पुन: पक्‍की बाउण्‍ड्रीवाल बनाने की शिकायत भाजपा पूर्व जिला अध्‍यक्ष अनिल कुमार गुप्‍ता ने कलेक्‍टर/तहसील अनूपपुर को की गई थी? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति उपलब्‍ध कराते हुये उत्‍तर दिनांक तक कार्यवाही से अवगत करायें। (घ) क्‍या अतिक्रमणकारी शिक्षिका है तथा पति पटवारी है ऐसी स्थि‍ति में पटवारी के प्रभाव व दबाव में प्रशासन बौना साबित हुआ है? यदि नहीं तो अतिक्रमण मुक्‍त भूमि का विशेष जांच दल से जांच उपरांत सुरक्षित कर दस्‍तावेज व फोटोग्राफ्स सहित अवगत करायें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। 1. श्रीमती बेला सिंह पति रमेश सिंह, अध्‍यापिका 2. श्रीमती बिन्‍दा मार्को पति शिवराम मार्को, गृहिणी (ख) अतिक्रमित भूमि क्रमश:               1. 4800 वर्गफीट एवं 2. 800 वर्गफीट थी। हाँ। अतिक्रमण हटाते समय अस्‍थायी अतिक्रमण था। नहीं। अतिक्रमण हटाने के पश्‍चात पुन: अतिक्रमण कर पक्‍की बाउंड्री नहीं बनाई गई है। (ग) जी हाँ। शिकायती पत्र की छायाप्रति पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। 02.09.2019 की शिकायत के आधार पर मौका मुआयना कर जांच की गई प्रश्‍नाधीन भूमि पर पुन: पक्‍की बाउण्‍ड्रीवाल नहीं बनाई गई है। उत्‍तर दिनांक तक कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है। (घ) जी नहीं। अतिक्रमण मुक्‍त भूमि का फोटोग्राफ्स पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है।

जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही के साथ राशि की वसूली

[जल संसाधन]

29. ( क्र. 1337 ) श्री अभय मिश्रा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यों के स्‍वीकृत उपरांत संविदाकारों को कार्यादेश जारी करने के पूर्व बैंक गारंटी/सिक्‍योरिटी मनी जमा कराई जाती हैं? तो वर्ष 2019 से प्रश्‍नांश दिनांक तक के दौरान रीवा, शहडोल संभाग अंतर्गत कितने कार्य कितनी-कितनी लागत से किन-किन जिलों की तहसीलों में, का विवरण जिलेवार देते हुय बतावें कि इनकी लागत क्‍या थी? इनकी भौतिक स्थिति क्‍या हैं? इनमें से कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, उनकी सीसी/पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति देते हुये बतावें। इन कार्यों में संविदाकारों को कितनी राशि किन माध्‍यमों से कब-कब भ‍ुगतान की गई एवं कितने की कार्य अवधि किन शर्तों पर बढ़ाई गई, का विवरण जिलेवार कार्यवार देंवे। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्‍वीकृत कार्यों में संविदाकारों द्वारा विभाग में जमा की गई बैंक गारंटी/सिक्‍योरिटी मनी किन बैंकों की थी? शासन द्वारा किन बैंकों को अधिकृत किया गया है, का विवरण देते हुये बतावें। इन बैंक गारंटी/सिक्‍योरिटी का सत्‍यापन कब-कब, किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा कराया गया हैं उनके पदनाम के साथ विवरण देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्‍वीकृत कार्यों के गुणवत्‍ता पूर्ण प्राक्‍कलन एवं तकनीकी स्‍वीकृति अनुसार कराये जाने का सत्‍यापन कब-कब,         किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया एवं किन संविदाकारों/अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी मानकर कार्यवाही प्रस्‍तावित की गई, कार्यवार जानकारी देवें। उन अधिकारी/कर्मचारियों की पदस्‍थापना अवधि कितने वर्षों की एक ही कार्यालय और जगह पर हो चुकी है कि जानकारी देते बताएं कि इनके विरूद्ध विभागीय जांच/लोकायुक्‍त/ईओडब्‍लू में जांच एवं कार्यवाही प्रचलित हैं, ऐसे कितने अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्य लिये जा रहे है तो क्‍यों बतावें? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्‍वीकृत कार्य मानक प्राक्‍कलन एवं तकनीकी स्‍वीकृति अनुसार नहीं कराये गये एवं प्रश्‍नांश (ख) अनुसार बैंक गारंटी/सिक्‍योरिटी मनी फर्जी तरीके से तैयार कर जमा कराई गई, जिनका सत्‍यापन कर जारीकर्ता बैकों के अधिकारियों/संविदाकारों/विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं कराये गये एवं प्रश्‍नांश (ग) अनुसार एक ही जगह में कई वर्षों से पदस्‍थ अधिकारी/ कर्मचारियों के स्‍थानांतरण नहीं किये गये जिनके ऊपर विभागीय जांच/लोकायुक्‍त/ईओडब्‍ल्‍यू में प्रकरण लंबित है उनसे विभागीय कार्य लिये जा रहे है, उनको कार्य से पृथक नहीं किया गया इन सब अनियमितताओं के लिये कौन-कौन जिम्‍मेदार हैं इनके पद नाम सहित जानकारी देते हुये क्‍या कार्यवाही करेंगे बतावें? नहीं तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वाहनों का पंजीयन, नवीनीकरण एवं करारोपण की जानकारी

[परिवहन]

30. ( क्र. 1338 ) श्री अभय मिश्रा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्‍या मोटरयान नियम 1994 के नियम 158 (3) एवं परिवहन आयुक्‍त द्वारा दिनांक 31.05.25 को जारी निर्देश अनुसार वाहन का पंजीकरण करने वाले अधिकारी को बैठक क्षमता का निर्धारण मॉडल के आधार पर मोटरयान अधिनियम के अनुसार किये जाने के निर्देश हैं? जिसके पालन में रीवा और मऊगंज जिले की जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार पंजीकृत वाहनों पर मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 3 (1) के अनुसार उपयोग किये गये प्रत्‍येक मोटरयान पर कर के उपग्रहण के प्रावधान हैं अगर वाहन स्‍वामी कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो असंगत राशि पर धारा 13 के अनुसार 4 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के भुगतान का उत्‍तरदायी होगा, जो कर की र‍ाशि से दो गुणे से अधिक होगी। इसके तहत रीवा संभाग के विभिन्‍न जिलों में कितने वाहनों पर कितनी राशि की वसूली प्रस्‍तावित की गई? का विवरण वर्ष 2020 से प्रश्‍नांश दिनांक तक का देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार पंजीकृत वाहनों में प्रश्‍नांश (ख) अनुसार मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56 के अनुसार यान को तभी विद्यमान पंजीकृत समझा जायेगा, जब उसके पास ठीक हालात में होने का विहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया, हो प्रत्‍येक वर्ष ठीक हालत में वाहन होने का प्रमाण पत्र नवीनीकरण किया जायेगा। नवीनीकरण नियम 1989 के नियम 62 के प्रावधान अनुसार इन प्रावधानों के अनुसार रीवा संभाग सहित रीवा जिले में कितने वाहनों का सत्‍यापन कब-कब, किन-किन विहित प्राधिकारी द्वारा किया गया, का पदनाम की जानकारी देते हुय बतावें एवं कितने पंजीकृत वाहनों को मोटरयान अधिनियम अनुसार नवीनीकरण एवं कंडम घोषित किया गया, की जानकारी देवें? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के तारतम्‍य में चेकपोस्‍ट समाप्‍त करने के बाद कितने चेकपॉइन्‍ट कार्यरत है चेक-पोस्‍ट की तुलना में  03 वर्षों में प्रतिदिन की दर से चेकपोस्‍ट में कितनी राशि संग्रहित की जा रही थी एवं वर्तमान में चेकपॉइंट में कितनी राशि संग्रहित हो रही है का विवरण उपरोक्‍त अवधि अनुसार देवें। (ड.) प्रश्‍नांश (क) अनुसार पंजीकृत वाहनों पर प्रश्‍नांश (ख) अनुसार वाहन स्‍वामियों से कर की वसूली नहीं की गई एवं प्रश्‍नांश (ग) अनुसार अधिनियम का पालन कर वाहनों को कंडम/अनुपयोगी घोषित नहीं किया गया बल्कि व्‍यक्तिगत हितपूर्ति कर खराब एवं कंडम वाहनों को ठीक हालत में होने का प्रामाण पत्र जारी किया गया, जिसके कारण आये दिन दुर्घटना कारित हो रही है, जिसकी जांच कराकर संबंधित जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही के साथ कूटरचित दस्‍तावेज तैयार कर लाभ पहुंचाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने बावत क्‍या निर्देश देंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्‍यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) वाहन में बैठक क्षमता का निर्धारण केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 125 (ग) में प्रावधानित AIS के मापदण्ड के अनुसार वाहनों का पंजीयन/बैठक क्षमता का निर्धारण किया जाता है। प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में उक्त प्रावधान अंतर्गत ही वाहनों के पंजीयन संबंधी कार्यवाही की जाती है। जिसमें रीवा कार्यालय भी शामिल है। वर्तमान में मऊगंज जिले में परिवहन कार्यालय स्थापित नहीं है। (ख) जी हाँ। प्रश्‍नांश (क) अनुसार पंजीकृत वाहनों पर मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 3 (1) के अनुसार उपयोग किये गये प्रत्येक मोटरयान पर कर के उपग्रहण के प्रावधान हैं अगर वाहन स्वामी कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो असंदत्त राशि पर धारा 13 के अनुसार 4 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के भुगतान का उत्तरदायी होगा, जो कर की राशि से दो गुणे से अधिक नहीं होगी। इसके तहत आलोच्य अवधि में रीवा संभाग के विभिन्न जिलों में प्रस्तावित की गयी वसूली राशि का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र

जिला

वाहन

प्रस्‍तावित वसूली राशि

1

रीवा

178

रू 7,97,37,702/-

2

सतना

202

रू 4,32,44,549/-

3

सीधी

103

रू 1,99,04,326/-

4

सिंगरौली

49

रू 24,26,342/-

(ग) जी हाँ। रीवा संभाग अंतर्गत आने वाले जिलों के परिवहन कार्यालयों में वाहनों के ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र (फिटनेस) जारी करने वाले विहित प्राधिकारियों, उनके द्वारा जारी वाहनों की फिटनेस संख्या की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष

रीवा

सतना

सीधी

सिंगरौली

2020

225

236

79

2328

2021

627

704

197

5664

2022

625

663

225

5513

2023

793

849

257

4578

2024

474

552

147

3418

2025

300

349

107

1626

उपरोक्त कार्यालयों में आलोच्य अवधि में वाहनों का सत्यापन उक्त जिलों में पदस्थ क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा किया गया है। मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत परिवहन यानों की पंजीयन वैधता उनके फिटनेस वैधता अवधि तक निर्धारित की गयी है, जिसके उपरान्त वाहन का नियमानुसार फिटनेस जांच कर पुनः फिटनेस जारी किया जाता है अथवा वाहन स्वामी के आवेदन पर वाहन का पंजीयन निरस्त करने का प्रावधान है। वाहनों को कंडम घोषित करने संबंधी प्रावधान उक्त नियमों में नहीं होने के कारण शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) रीवा संभाग में 04 परिवहन चैकपोस्ट संचालित किये जा रहे थे जिनके स्थान पर 01 जुलाई 2024 से 04 परिवहन चैकपॉइंट संचालित किये जा रहे हैं। चैकपोस्टों एवं चैकपॉइंटों पर औसतन प्रतिदिन की दर से संग्रहित राजस्व का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार हैः-

जिला

चैकपोस्‍ट

प्रतिदिन की दर से प्राप्‍त राजस्‍व (रू.में)

चैकपॉईंट

प्रतिदिन की दर से प्राप्‍त राजस्‍व (रू.में)

रीवा

चाकघाट

50356/-

रीवा-2

16797/-

हनुमना

68,348/-

रीवा-1

14500/-

सतना

मझगवां

63,356/-

सतना-1

14941/-

सिंगरौली

मोरवा

17,463/-

सिंगरौली-1

13609/-

सीधी

कोई चैकपोस्‍ट अथवा चैकपॉईंट संचालित नहीं।

संलग्न  परिशिष्ट  अनुसार है। (ड.) प्रश्‍नांश (क) अनुसार परिवहन कार्यालयों द्वारा पंजीकृत वाहनों पर म.प्र. मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत किये गये प्रावधान अनुसार उद्ग्रहीत मोटरयान कर की नियमानुसार वसूली की जाती है। उक्त कार्यालयों द्वारा नियमानुसार वाहनों की जांच करने उपरांत उनके फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं ऐसी दशा में विभागीय अधिकारियों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लाभ पहुँचाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। बिना फिटनेस के वाहन संचालित पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के तहत संबंधित के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जाती है। जिसके परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सात"

हनुमान लोक का निर्माण

[पर्यटन]

31. ( क्र. 1445 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या राज्‍य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा पांढुर्णा जिले के सौंसर विधानसभा क्षेत्र में प्रसिद्ध जामसांवली हनुमान मन्दिर परिसर में हनुमान लोक का निर्माण किये जाने की घोषणा की गई है? (ख) यदि हाँ, तो कब घोषणा की गई और उपरोक्त हनुमान लोक के निर्माण में कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है? यह राशि किस मद से तथा कितनी किस्तों में दी जाना है? (ग) उपरोक्त हनुमान लोक निर्माण कार्य हेतु प्रथम किस्त में किस दिनांक को कितनी राशि किस मद से आवंटित की गई? (ग) शेष राशि कितनी किस्तों में कब तक आवंटित  की  जायेगी?

राज्‍य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) दिनांक 22.08.2023 की बैठक में स्‍वीकृत जिला खनिज प्रतिष्‍ठान छिन्‍दवाड़ा द्वारा राशि रूपये 35.09 करोड़ स्‍वीकृत।             (ग) जिला खनिज प्रतिष्‍ठान छिन्‍दवाड़ा द्वारा डीएमएफ मद में प्रथम किश्‍त राशि रूपये 2.00 करोड़ दिनांक 21.09.2023 को आवंटित की गई है। (घ) स्‍वीकृत राशि में से विभाग अंतर्गत मध्‍यप्रदेश राज्‍य पर्यटन विकास निगम को आज दिनांक तक 06 किश्‍तों में राशि रूपये 27.50 करोड़ प्राप्‍त हुये है। शेष राशि कलेक्‍टर छिंदवाड़ा के द्वारा पूर्व आवंटित राशि के उपयोग होने पर जारी करने का प्रावधान है। किश्‍तों की संख्‍या बताया जाना संभव नहीं है।

अल्पसंख्यक विद्यालयों द्वारा अपात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

[स्कूल शिक्षा]

32. ( क्र. 1469 ) श्री राकेश शुक्ला : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में कितने अल्पसंख्यक विद्यालय संचालित हैं उनके नाम पते एवं संपर्क सूत्र उपलब्ध करावे एवं अल्पसंख्यक विद्यालय संचालित किए जाने संबंधित दिशा-निर्देश एवं नियमों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावे। (ख) क्या जिला प्रशासन द्वारा इंदौर शहर में कुछ विद्यालयों द्वारा अपात्र छात्र दर्शाकर हाई स्कूल/हायर सेकेण्‍डरी का फ़र्ज़ी मान्यता प्रमाण पत्र का उपयोग कर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्राप्त की गई यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करावे। (ग) क्‍या उक्त तथ्य सही पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं पृथक सूची अनुसार जानकारी उपलब्ध करावे। (घ) क्या दोषी समस्त अल्पसंख्यक विद्यालय पर कार्रवाई की गई है यदि नहीं तो कार्रवाई नहीं किए जाने का कारण स्पष्ट करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) इन्दौर जिले में 96 अशासकीय अल्पसंख्यक विद्यालय संचालित है। अल्पसंख्यक विद्यालयों की जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के नवीन मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया 2022 की जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार(ख) जी हाँ, जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार। (ग) जी हाँ, संबंधित दोषी संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर, 05 संस्थाओं के विरुद्ध FIR एवं 03 संस्थाओं से राशि वसूली की कार्यवाही की गई। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। (घ) जी हाँ, शेषांश का प्रश्‍न उद्‌भूत नहीं होता।

.प्र. सामान्‍य प्रशासन विभाग के आदेशों का पालन

[स्कूल शिक्षा]

33. ( क्र. 1476 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. शासन सामान्‍य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. सी 5-2/2018/1/3/भोपाल दिनांक 05 जून 2018, परिपत्र दिनांक 25 जुलाई 2018, परिपत्र दिनांक 22 जुलाई 2020 एवं परिपत्र दिनांक 22 जुलाई 2023 किन-किन विभागों/परियोजना/उपक्रम/सोसायटी में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए लागू है, यदि हाँ, तो क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग में उक्‍त नियमों का पालन किया गया है?             (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित आदेश का पालन समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रदाय किया जा रहा है, यदि हाँ, तो प्रमाण की प्रति उपलब्‍ध कराएंयदि नहीं तो क्‍यों? (ग) क्‍या मंत्री परिषद के अनुमोदन पश्‍चात सामान्‍य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी निर्देश का पालन करना समग्र शिक्षा अभियान मिशन की बाध्‍यता नहीं है क्‍या उक्‍त कार्यवाही के पश्‍चात भी राज्‍य कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन लिये जाने की बाध्‍यता है अगर राज्‍य कार्यकारिणी से अनुमोदन की बाध्‍यता है तो स्‍वीकृति हेतु राज्‍य कार्यकारिणी समिति में कब-कब प्रस्‍तुत किया गया? (घ) क्‍या समग्र शिक्षा अभियान में कई संविदा कर्मचारी अपनी अर्द्धवार्षिकी आयु प्रश्‍नांश (क) में वर्णित आदेश के बाद पूर्ण कर चुके हैं तो उन्‍हें प्रश्‍नांश (क) में वर्णित परिपत्र की सुविधा/ग्रेच्‍युटी से वंचित रहने का कारण बतायें, उक्‍त परिपत्र के आदेश का पालन न करने के लिए कौन-कौन दोषी है? किन-किन जिलों में माननीय श्रम न्‍यायालय/माननीय न्‍यायालय के निर्णय के परिपालन में एसग्रेशिया/ग्रेच्‍युटी दी गई, ऐसी स्थिति निर्मित होने का कारण भी स्‍पष्‍ट करें? शेष कर्मचारियों को ग्रेच्‍युटी  का भुगतान कब तक किया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 दिनांक 22.07.2023 में प्रश्‍नांश में उल्लेखित इन परिपत्रों के अनुक्रम में शासन के विभागों के अन्तर्गत नियुक्त संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये है। म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक               सी.5-2/2018/1/3 दिनाक 22.7.2023 की कंडिका- 3 संविदा पदों की नियमित पदों से समकक्षता निर्धारण पर कार्यवाही राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 31.08.2023 द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मैट्रिक्स लेवल का न्यूनतम वेतन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित परिलब्धियां दिये जाने का आदेश क्रमांक 7119 दिनांक 26.9.23 को जारी किया गया है। शेष कंडिकाओं (उपादान, अनुकम्पा नियुक्ति, इत्यादि) का पालन/कार्यवाही समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन प्राप्त होने पर ही किया जायेगा। (ख) उत्तरांश "क" में वर्णित अनुसार। (ग) म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 दिनांक 22.07.2023 कंड़िका 11 की 11.5 में लेख है कि म.प्र. शासन के विभागों के अन्तर्गत आने वाले निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय/विश्‍वविद्यालय/आयोग/विकास प्राधिकरण/ बोर्ड/परिषद/संस्थाएं इन दिशा निर्देशों की अपने संविदा कार्मिकों के लिए लागू करने के संबंध में अपने स्तर पर समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे। उत्तरांश "क" में वर्णित अनुसार। (घ) जी हाँ। उत्तरांश "क" में वर्णित अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थिति नहीं होता। निरंक। उत्तरांश "क" में वर्णित अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही

[राजस्व]

34. ( क्र. 1477 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या  प्रश्‍नकर्ता ने अपने पत्र क्र.-एम.एल.ए./टी.के.जी./I-388/2024, दिनांक 13.08.2024 आयुक्त सागर को देकर प्रतिलिपि कलेक्टर, टीकमगढ़ को दी थी। यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? (ख) क्या  प्रश्‍नकर्ता ने अपने पत्र क्र. एम.एल.ए./टी.के.जी./I-387/2024 दिनांक 13.08.2024 प्रमुख सचिव, राजस्व को देकर प्रतिलिपि प्रमुख सचिव कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन व कमिश्नर, सागर सहित कलेक्टर, टीकमगढ़ को दी थी। (ग) क्या जिला अभिभाषक संघ, टीकमगढ़ म.प्र. द्वारा पत्र क्र. क्यू./24 दिनांक 10.08.2024 कमिश्नर सागर, संभाग सागर सहित कलेक्टर, टीकमगढ़ को दी थी, यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण दें? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा जाँच की कार्यवाही की जाकर जाँच प्रतिवेदन कमिश्‍नर सागर संभाग सागर की अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. 216 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भेजा गया था। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। अभिभाषक संघ टीकमगढ़ के द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 10.08.2024 के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा जाँच की कार्यवाही की जाकर जाँच प्रतिवेदन दिनांक 27.03.2025 की प्रस्तुत किया गया था, जो मूलतः तहसीलदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुशंसा सहित कमिश्‍नर सागर संभाग सागर को अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. 216 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा भेजा गया है। (घ) माननीय विधायक टीकमगढ़ के द्वारा प्रेषित पत्र के एम.एल.ए./टी.के.जी./पत्र क्र. 388/2024 एवं पत्र के एम.एल.ए./टी.के.जी/पत्र क्र. 387/2024 दिनांक 13.8.2024 तथा अभिभाषक संघ टीकमगढ़ के द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 10.08.2024 के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा जाँच की कार्यवाही की जाकर जाँच प्रतिवेदन दिनांक 27.03.2025 को प्रस्तुत किया गया था, जो मूलत: तहसीलदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुशंसा सहित कमिश्‍नर, सागर संभाग, सागर को अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. 216 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा भेजा गया था।

जन औषधि केन्‍द्रों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

35. ( क्र. 1494 ) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के जन औषधि केन्द्रों में जेनेरिक दवाओं के साथ निजी ब्रांड की महंगी दवाइयां भी बेची जा रही है?              (ख) यदि नहीं तो क्या सरकार ने प्रदेश के जन औषधि केन्द्रों में सभी जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता और उनमें निजी ब्रांड की महंगी दवाइयां भी बेचे जाने की कोई जांच कराई है? (ग) यदि जांच कराई गई है तो कब-कब, किस जन औषधि केंद्र की जांच की गई और उसमें कौन-कौन से अनियमितता पाई गई?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों द्वारा औषधियों का विक्रय उनके द्वारा पीएमबीआई (फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया) के साथ निष्पादित अनुबंधानुसार किया जाता है। औषधियों का विक्रय, औषधि के नियमों में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना आवश्यक है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र'''' अनुसार। (ख) खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 एवं नियमावली,1945 के नियम 65 के पालन संबंधी निरीक्षण किये जाते हैं। पीएमबीआई के एग्रीमेंट में उल्लेखित नियम/शर्तों के अनुसार जांचें पीएमबीआई द्वारा ही की जाती है,जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) कराई गई जाँचों एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार।

शिक्षा विभाग की जानकारी व कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

36. ( क्र. 1535 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में विभिन्न प्राथमिक और माध्यमिक शाला सांदीपनि विद्यालय में मर्ज हो जाने के बाद कक्षा पहली से आठवी के लिए सी.एम.राइज़ के अतिरिक्त अंग्रेजी माध्यम के कौन-कौन से स्कूल बचे हैं और यदि नहीं तो अंग्रेजी माध्यम के जिन बच्चों का सांदीपनि विद्यालय में प्रवेश नहीं हो पाया उन बच्चों के लिए शासन क्या व्यवस्था कर रहा है? संपूर्ण जानकारी देवें। (ख) शासन के निर्देशानुसार प्रश्‍न दिनांक तक सांदीपनि विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के कुल कितने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को मर्ज किया गया है सूची देवें और उनमें दर्ज संख्या कितनी थी? (ग) सांदीपनि विद्यालय में जब पर्याप्त शिक्षक और भवन हैं तो वहाँ अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं खुद ही प्रारम्भ की जानी थी, क्यों नहीं किया गया। शहरों में भरपूर संख्या के साथ अच्छी तरह से संचालित अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को सांदीपनि विद्यालय में क्यों मर्ज किया गया? कारण सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्थ करायें। (घ) बालाघाट जिले में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को मर्ज करने के पश्‍चात पदस्थ शिक्षकों की पदस्थापना कहाँ की जावेगी? कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं? स्कूलवार व नामवार जानकारी देवें। शासन की कोई योजना हो तो बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी निरंक। सभी विद्यार्थी दर्ज है, अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट '' अनुसार है। (ग) अंग्रेजी माध्यम संचालित है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट '' अनुसार है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नही होता है।

परिशिष्ट - "आठ"

बिना नवैयत परिवर्तन के अवैध रूप से नामांतरण

[राजस्व]

37. ( क्र. 1594 ) श्री गिरीश गौतम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या तहसील मनगवां, जिला रीवा के ग्राम अमिरती के खसरा नंबर 80 का कुल रकबा 2 एकड़ 50 डिसमिल शासकीय तालाब के रूप में दर्ज था, जिसे कालांतर में सात उपखंडों में विभाजित कर खसरा नंबर 80/1 (2.42 एकड़) तथा अन्य खसरा 80/2 से 80/7 तक दर्ज किया गया, जिनमें से कई हिस्सों को निजी भूमि के रूप में अंकित कर नामांतरण कर दिया गया, जबकि मूल खतौनी में उक्त भूमि शासकीय तालाब एवं भीटा के रूप में दर्ज है? (ख) क्या वर्ष 2022-23 में उक्त भूमि का कम्प्यूटरीकृत खसरा (कम्प्यूटराईज्ड रिकॉर्ड) तैयार कर 13 उपखंड बनाए गए, जिनमें से अधिकांश खसरों जैसे 80/1/2, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5/1/2, 80/6/1, 80/6/2, 80/6/3, 80/6/4 एवं 80/7 को निजी भूमि स्वामी के नाम दर्ज किया गया, जबकि भूमि के उपयोग की नवैयत में कोई विधिवत परिवर्तन नहीं किया गया है? (ग) क्या दिनांक 18.07.2024 को अतारांकित  प्रश्‍न क्रमांक 3944 के माध्यम से एवं तत्पश्‍चात ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा उक्त मामले को विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जांच का आश्‍वासन दिया गया था तथा पुनः 12.03.2025 को तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 2474 में जब यह पूछा गया कि अतिक्रमण कब तक हटाया जाएगा, के जबाव में कलेक्टर, जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 0002/अ-19/मूल/2024-25 के अंतर्गत जांच किया जाना बताया गया था तथा कार्यवाही का आश्‍वासन दिया गया था परंतु अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है और तालाब की भूमि पर पक्के निर्माण कार्य तक संपन्न हो चुके हैं? (घ) क्या उक्त शासकीय तालाब भूमि पर बिना विधिवत नवैयत परिवर्तन के जारी किए गए पट्टों को निरस्त करते हुए, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि संबंधित कार्रवाई कितने समय में पूर्ण की जाएगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तहसील मनगवां, जिला रीवा के ग्राम अमिरती के खसरा नंबर 80 का कुल रकबा 2 एकड़ 42 डिसमिल शासकीय तालाब भीठा अधिकार अभिलेख खतौनी वर्ष 1958-59 में दर्ज था। ग्राम अमिरती के खसरा नंबर 80 में वर्तमान अभिलेख वर्ष                  2024-25 में कुल 13 बटांक दर्ज अभिलेख हैं, जिसके निम्नलिखित बटांक और भूमिस्वामी दर्ज है :

क्र.

खसरा नम्बर

रकबा

   भूमिस्वामी का नाम

1

80/1/1

0.960

म.प्र. शासन तालाब पार

2

80/1/2

0.020

अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस कमेटी

3

80/2

0.003

प्रेमलाल पिता सालिगराम

4

80/3

0.005

मुद्रिका पिता राम कुमार

5

80/4

0.006

रामस्वरुप गुप्ता पिता सीताराम

6

80/5/1/1

0.008

पुरुषोत्तम गुप्ता पिता रामकुमार

7

80/5/1/2

0.004

अमृतलाल पिता रामकुमार गुप्ता

8

80/5/2

0.006

राम स्वयंवर गुप्ता पिता सीता राम गुप्ता

9

80/6/1

0.010

मुद्रिका पिता राम कुमार

10

80/6/2

0.008

पुरुषोत्तम गुप्ता पिता रामकुमार

11

80/6/3

0.011

अमृतलाल पिता रामकुमार गुप्ता

12

80/6/4

0.020

मिथिला पिता रामकुमार

13

80/7

0.010

राम स्वयंवर गुप्ता पिता सीता राम गुप्ता

 (ख) वर्ष 2022-23 में उक्त भूमि का कम्प्यूटरीकृत खसरा अनुसार 13 उपखंड निम्नानुसार है-

क्र.

खसरा नम्बर

रकबा

भूमिस्वामी का नाम

1

80/1/1

0.960

म.प्र. शासन तालाब पार

2

80/1/2

0.020

अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस कमेटी

3

80/2

0.003

प्रेमलाल पिता सालिगराम

4

80/3

0.005

मुद्रिका पिता राम कुमार

5

80/4

0.006

रामस्वरुप गुप्ता पिता सीताराम

6

80/5/1/1

0.008

पुरुषोत्तम गुप्ता पिता रामकुमार

7

80/5/1/2

0.004

अमृतलाल पिता रामकुमार गुप्ता

8

80/5/2

0.006

राम स्वयंवर पिता सीता राम गुप्ता

9

80/6/1

0.010

मुद्रिका पिता राम कुमार

10

80/6/2

0.008

पुरुषोत्तम गुप्ता पिता रामकुमार

11

80/6/3

0.011

अमृतलाल पिता रामकुमार गुप्ता

12

80/6/4

0.020

मिथिला पिता रामकुमार

13

80/7

0.010

राम स्वयंवर गुप्ता पिता सीता राम गुप्ता

अभिलेखागार में उपलब्ध वर्ष 1994-95 से वर्ष 2011 तक के अभिलेखों में नवैयत बदलने से संबंधित जानकारी दर्ज नहीं है। (ग) ग्राम अमिरती की खसरा नंबर 80 में अवैध तरीके से किये गये नामातंरण पट्टे की जांच हेतु प्रकरण न्यायालय कलेक्टर जिला–रीवा में प्रकरण क्रमांक 02/अ-19/मूल/2024-25 प्रचलन में है। (घ) पट्टा निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण न्यायालय कलेक्टर जिला–रीवा में प्रचलित है। आदेश पारित होने पर विधि संगत कार्यवाही की जावेगी l

आदिवासियों की भूमियों का सामान्‍य मद में परिवर्तन

[राजस्व]

38. ( क्र. 1598 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) पन्ना जिले के अंतर्गत वर्ष 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने आदिवासियों की भूमि को सामान्य मद में परिवर्तित किया गया? भूमि स्वामी के नाम, पता, भूमि का संपूर्ण विवरण, परिवर्तित करने का दिनांक आदेश की प्रति सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उक्त वर्षों में पन्ना जिले में जिन आदिवासी भूमि स्वामियों की भूमि को सामान्य मद में परिवर्तित किया गया है, भूमि को परिवर्तित किए जाने के बाद उक्त भूमि का विक्रय          किन-किन व्यक्तियों (विक्रेताओं) को कितनी-कितनी प्रतिफल की राशि लेकर किया गया है विक्रेताओं के नाम, पता, भूमि का संपूर्ण विवरण, विक्रय पंजीयन करने की दिनांक सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) आदिवासियों की भूमि को सामान्य मद में किस अधिकारी द्वारा परिवर्तित किया जाता है? आदिवासियों की भूमि को सामान्य मद में परिवर्तित किए जाने के शासन/विभाग के क्या दिशा-निर्देश/नियम हैं, नियमों की छायाप्रति उपलब्ध करायें?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) पन्ना जिले में वर्ष 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक 41 आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को विक्रय करने की अनुमति दी गई है। शेष जानकारी (आदेश की प्रति) पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट –'' एवं '' अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश () अनुसार। (ग) आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को विक्रय करने की अनुमति कलेक्टर द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) के अंतर्गत प्रदान की जाती है। नियमों की प्रति पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट –'' अनुसार है।

बंधा कोल ब्‍लॉक के विस्‍थापन एवं मुआवजा भुगतान

[राजस्व]

39. ( क्र. 1611 ) श्री विश्वामित्र पाठक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या जिला सिंगरौली के कोल ब्‍लॉक बंधा में सम्मिलित ग्रामों के प्रभावित परिवारों के आवास एवं परि‍सम्‍पत्ति, जो भू-अर्जन की प्रक्रिया के पूर्व से बने एवं विद्यमान है? उनका चिन्‍हांकन है उनका चिन्‍हांकन, मापांकन के बाद भी एवार्ड से पृथक किया गया है? (ख) क्‍या भू-अर्जन की विभिन्‍न धाराओं में पात्र होने स्‍थल पर पंचनामा, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के साथ चिन्‍हांकन, मापांकन के पश्‍चात गणना पत्रक सम्मिलित किये जाने के बाद भी मनमाने ढंग से एवार्ड में सम्मिलित नहीं किया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में यदि हाँ, तो कब तक जांच कराकर एवार्ड से छुटे हुये पुस्‍तैनी परिवारों को आवास एवं अन्‍य परिसंपत्ति को एवार्ड में सम्मिलित कर मुआवजा भुगतान किया जायेगा? समय-सीमा बतायें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) उत्‍तरांश () के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

निजी स्कूलों में निजी प्रकाशकों की किताबों की अनिवार्यता

[स्कूल शिक्षा]

40. ( क्र. 1661 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रायवेट पब्लिशर की पुस्तके अनिर्वाय रूप से कोर्स में सम्मिलित कर उनकी अत्यधिक कीमतें वसूली जा रही है? (ख) क्या प्रदेश में एन.सी.आर.टी. की किताबों की अनिवार्यता है? यदि हाँ, तो क्या निजी स्कूल भी इस अनिवार्यता के अंतर्गत आते है? (ग) यदि नहीं तो माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा सी.बी.एस.सी. से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अपने पाठ्यक्रम में किताबें सम्मिलित किये जाने के संबंध में क्या कोई नियम/निर्देश है तथा उनमें प्रत्येक कक्षा हेतु किन निजी प्रकाशकों कि कितनी किताबें सम्मिलित किये जाने की अनुमति है? (घ) क्या नर्सरी जैसी कक्षाओं में मात्र कुछ पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य 200 से 300 रूपये होता है? क्या प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार की शिकायतों के समाधान हेतु कक्षावार निजी प्रकाशकों की किताबों की संख्या, अधिकतम मूल्य आदि के निर्धारण हेतु क्या कोई कमेटी गठित की गई है?           (ङ) यदि नहीं तो क्या विभाग इस हेतु पहल करेगा तथा जिलास्तर पर भी मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जावेगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रदेश के निजी विद्यालय जिन बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त है, उन संबंधित बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की पुस्तकों को सम्मिलित किए जाने संबंधी मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 की कंड़िका 6 (ग) में "निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण ऐसे संबंद्धता बोर्ड अथवा परीक्षा निकाय के विनियमों के अनुसार विनिश्‍िचत किया जाएगा, जिससे कि वह संबद्ध है" प्रावधानित किया गया है। इन नियमों के उल्लंघन के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। (ख) प्रदेश में एन.सी.ई.आर.टी. की किताबे संचालित किये जाने की अनिवार्यता नहीं है अपितु एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम को लागू करते हुए उनकी पाठ्‌यपुस्तकों का अभिग्रहण किया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता/संबंद्धता प्राप्त विद्यालयों में मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं के मान्यता नियम, 2017 यथा संशोधित नियम 2020 की कड़िका 20 (12) में "इस नियम के तहत संचालित सभी अशासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12 वीं तक मध्यप्रदेश शासन, द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के द्वारा मुदित पुस्तकों के द्वारा ही विद्यालय में शिक्षण कार्य कराया जाएगा। विद्यालय आवश्यकतानुसार नियत पाठ्यक्रम के अंतर्गत अन्य सहायक पुस्तकें नियम संख्या में उपयोग में ला सकेंगे जैसा कि शासन द्वारा विर्निदिष्ट किया जाए।" प्रावधानित किया गया है। सी.बी.एस.ई. से मान्यता/संबंद्धता निजी विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी की पुस्तकें लागू किये जाने के संबंध में दिनाक 12.06 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। निजी प्रकाशकों की किताबें सम्मिलित किये जाने की अनुमति सबधी कोई उल्लेख नहीं है। (घ) जी नहीं। (ड.) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

धर्मस्व विभाग की अनुपयोगी भूमि का विनिमय

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

41. ( क्र. 1662 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पीथमपुर तहसील स्थित बड़ा श्री राम मंदिर धर्मस्व विभाग के क्षेत्राधिकार अंतर्गत है तथा क्या इस मंदिर की सेवा भूमियों में से सर्वे क्रमांक 494 क्षेत्रफल 1.724 हेक्टर पीथमपुर नगर में हाट बाजार से लगी हुई भूमि, पथरीली होने से खेती योग्य नहीं होकर पड़त भूमि है? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त भूमि, मंदिर के पुजारी को खेती करने हेतु प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि इस भूमि पर कृषि कार्य नहीं होकर कोई फसल उगाई नहीं जा रही है? (ग) क्या शासकीय भूमि का एक विभाग से अन्य शासकीय विभाग को शासकीय प्रयोजन हेतु भूमि विनिमय हेतु प्रावधान है तथा क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा धर्मस्व विभाग की उक्त भूमि का राजस्व भूमि से विनिमय करने हेतु प्रस्ताव कलेक्टर धार को दिया गया है? (घ) यदि हाँ, तो प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर की युवा जनसंख्या को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु स्वीकृत शासकीय महाविद्यालय भवन का निर्माण शासकीय भूमि की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो पा रहा है, इस विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए क्या विभाग उक्त भूमि राजस्व की अन्य भूमि के साथ जनहित में विनिमय करेगा?

राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ, प्राप्‍त जानकारी अनुसार ग्राम पीथमपुर स्थित बड़ा श्रीराम मंदिर शासन संधारित है जिसकी भूमि सर्वे क्र. 494 रकबा 1.734 हे. पीथमपुर हाट बाजार से लगी होकर पथरीली भूमि होने से कोई कृषि कार्य नहीं होता है। (ख) जी हाँ। जी हाँ, प्राप्‍त जानकारी अनुसार मंदिर के पुजारी को खेती करने हेतु प्रदान की गई भूमि पर वर्तमान में कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। (ग) विभाग अंतर्गत शासन संधारित मंदिरों की भूमि के बदले समतुल्‍य बाजार मूल्‍य की अन्‍य भूमि अथवा भू-अर्जन अधिनियम अंतर्गत मुआवजा राशि प्राप्‍त होने पर ही व्‍यापक लोकहित में मंदिरों की भूमि राजस्‍व विभाग से ही विनियम की जाती है। जी हाँ, प्रस्‍ताव कलेक्‍टर धार को दिया गया है। (घ) शासन स्‍तर पर प्रस्‍ताव अप्राप्‍त है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण

[राजस्व]

42. ( क्र. 1738 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजस्‍व रिकार्ड में दर्ज शासकीय भूमि (सभी मद) पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर शासकीय भूमि पर खेती की जा रही हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र पिपरिया अन्‍तर्गत तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी में किन-किन व्‍यक्तियों द्वारा कौन-कौन सी भूमि पर अतिक्रमण कर खेती की जा रही हैं जानकारी पटवारी हल्‍कावार अतिक्रमणकर्ता के नाम, खसरा नं. व रकबा सहित उपलब्‍ध करायी जावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार अतिक्रमणकारियों से भूमि मुक्‍त कराने हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गयी एवं भविष्‍य के लिये क्‍या कार्ययोजना तैयार की गयी हैं? जानकारी दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। समस्‍त शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। मौके पर शासकीय भूमि के जिन मदों में अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उनके विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 यथा संशोधित 2018 की धारा 248 के प्रावधानों तहत बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। (ख) विधानसभा क्षेत्र पिपरिया अन्‍तर्गत तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी अन्‍तर्गत अतिक्रमणकर्ता के नाम खसरा नंबर व रकबा की जानकारी सूची पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा शासकीय भूमि से अतिक्रमण मुक्‍त करने हेतु अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही कर बेदखल किया जा रहा है।

अभिलेख दुरूस्‍ती के प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व]

43. ( क्र. 1740 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पांच वर्ष से कम अवधि वाले समस्‍त अभिलेख दुरूस्‍ती वाले प्रकरणों के निराकरण का अधिकार अनुविभाग स्‍तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) को हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर यदि हाँ, में है तो वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में अनुविभाग स्‍तर पर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) को कितने प्रकरण प्राप्‍त हुये बतायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार ऐसे प्रकरणों को प्राप्ति दिनांक से कितने दिनों के अन्‍दर निराकरण किये जाने का प्रावधान हैं बतायें। (घ) प्राप्‍त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण किया गया एवं कितने प्रकरण है जो समय-सीमा व्‍यतीत हो जाने के उपरांत भी लंबित हैं, प्रकरणों के लंबित रहने का क्‍या कारण क्‍या उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारण किया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्‍यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 संशोधन 2018 की धारा-115 के प्रावधान अंतर्गत 05 पांच वर्ष से कम अवधि वाले प्रकरणों में केवल निजी सर्वे नंबरान की त्रुटि के समस्त प्रकरणों का निराकरण का क्षेत्राधिकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रदत्त किए गए है। (ख) मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में अनुविभाग स्‍तर पर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) को प्राप्त प्रकरणों की कुल संख्या की जिलेवार जानकारी संलग्न पारशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115 के अंतर्गत आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार से विधिवत जांच प्रतिवेदन एवं हितबद्ध पक्षकार की विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने का अवसर दिए जाने के उपरांत प्रकरणों का निराकरण यथासमय किया जाता है। म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 115 के प्रावधान अंतर्गत आवेदन के निराकरण की समय-सीमा निर्धारित ना होकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर साक्ष्य दस्तावेज एवं हितबद्ध पक्षों की सुनवाई उपरांत नियमानुसार अभिलेख दुरूस्ती किए जाने के प्रावधान निहित किए गए है। (घ) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के तहत गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाता है। अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरण में निराकरण हेतु समयावधि का कोई उल्लेख नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "नौ"

हॉस्पिटल संचालन की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

44. ( क्र. 1752 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विद्यानगर फेस-1 होशंगाबाद रोड भोपाल में चल रहे हॉस्पिटल की भोपाल विकास प्राधिकरण को जानकारी है? (ख) क्या इन हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई है? (ग) क्या यह आवासीय भवनों की अनुमति प्राप्त कर हॉस्पिटल का संचालन लीज का उल्लंघन है? यदि हाँ, तो इन पर कब तक एवं क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) स्वास्थ्य विभाग, भोपाल विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम भोपाल द्वारा संचालित हॉस्पिटल के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार। (ग) जी हाँ। स्थल सर्वे के उपरांत लीज उल्लंघन होने पर म.प्र. विकास प्राधिकरण संपत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2018 में प्रावधान है जिसके अनुसार भोपाल विकास प्राधिकरणभोपाल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है जो एक सतत् प्रक्रिया है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "दस"

सीलिंग अतिशेष भूमि घोषित किया जाना

[राजस्व]

45. ( क्र. 1775 ) डॉ. चिंतामणि मालवीय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) क्या शहरी सीलिंग एक्ट को म.प्र. शासन द्वारा सन् 2000 में निरस्त किया गया है? यदि हाँ, तो क्या सीलिंग एक्ट निरस्त होने के बाद सन् 2006-07 में भोपाल जिले की हुजूर तहसील में कोई भूमि सीलिंग एक्ट में अतिशेष घोषित की गई? (ख) क्या सीलिंग एक्ट में नामांतरण पंजी पर भूमि अतिशेष करने के अधिकार राजस्व निरीक्षक को थे? (ग) क्या तहसीलदार हुजूर के प्रकरण क्रमांक 41/अ-6/05-06 दिनांक 11/08/06 से भंवरलाल पुत्र भागीरथ ब्राह्मण के स्वत्व की भूमि ग्राम मिसरोद सर्वे क्रमांक 14 से 17 रकबा 1.170 को सीलिंग अतिशेष घोषित करने का हवाला देकर क्या दिनांक 11/08/06 को तहसील हुजूर के राजस्व निरीक्षक सुरेश सिंह ने नामांतरण पंजी क्रमांक 48 पर नामांतरण दर्ज कर दिनांक 11/08/06 को भूमि स्वामी भंवरलाल पुत्र भागीरथ ब्राह्मण के स्थान पर म.प्र. शासन राजस्व विभाग अर्बन सीलिंग दर्ज किया है? (घ) 2024-25 में उक्त भूमि में से रकबा 0.7488 पर अम्बाजी बिल्डकॉन चन्दीराम होतवानी आदि का नाम किस आधार पर दर्ज किया गया? क्या सरकार इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए नामांतरण निरस्त करेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। शेष उत्‍तर उत्‍तरांश ()  अनुसार। (ख) सीलिंग एक्ट में नामांतरण पंजी पर भूमि अतिशेष करने का अधिकार राजस्व निरीक्षक को नहीं है। राजस्व निरीक्षक नामांतरण पंजी में सक्षम अधिकारी के आदेश पालन में प्रविष्टि दर्ज करता था, दर्ज प्रविष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाती थी। (ग) कार्यालय अपर कलेक्टर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 41/अ-6-अ/2005-2006 आदेश पारित दिनांक 02.08.2006 एवं कार्यालय अपर कलेक्टर जिला भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 959/अ.क/2006 भोपाल दिनांक 02.08.2006 के पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 48 आदेश दिनांक 11.08.2006 से प्रविष्टि दर्ज कर सक्षम अधिकारी के प्रमाणित के आधार पर भवरलाल पुत्र भागीरथ ब्राह्मण के स्थान पर म.प्र. शासन राजस्व विभाग अर्बन सीलिंग राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया। (घ) न्यायालय अपर तहसीलदार तहसील कोलार के राजस्व प्रकरण क्रमांक 1194/अ-6/2022-2023 आदेश दिनांक 21.11.2022 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रमांक एमपी 05970202211008321 दिनांक 04.10.2022 से ग्राम मिसरोद स्थित भूमि खसरा क्रमांक 14/1/1/1/1, 15, 16,17,20,23 कुल रकबा 1.546 हे. विक्रेता मैसर्स मिड लेण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर भागीदार श्री अशोक सिंह आ.जी.एन.सिंह मानस अग्रवाल आ.विनय अग्रवाल एवं सईद खॉन आ.गफूर खाँ से केता अम्बाजी बिल्डकॉन द्वारा भागीदार              (1) चन्दीराम होतवानी आ.स्वर्गीय श्री झामनदास (2) मुकेश होतवानी आ. श्री चन्दीराम होतवानी (3) विमला होतवानी पत्नि श्री चन्दीराम होतवानी ने कय करने के फलस्वरूप राजस्व अभिलेख में नामांतरण दर्ज किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भवन निर्माण की स्‍वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

46. ( क्र. 1801 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कालापीपल विधानसभा के ग्राम भैसायागढ़ा में कई वर्षों से शासकीय हाई सेकेन्ड्री विद्यालय के नवीन भवन की मांग कि जा रही है? क्या विभाग के पास भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव लंबित है? यदि है तो कब तक भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होगी? यदि नहीं तो विद्यार्थियों के अनुपात में कब तक भवन निर्माण की स्वीकृति मिल सकेगी जानकारी उपलब्ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : जी हाँ। प्रश्‍नाधीन स्कूल में विद्यार्थी संख्या के अनुसार अतिरिक्त आवश्यक अधोसंरचना की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 1/376126/557735/ 2025/20-2 भोपाल, दिनांक 21.07.2025 द्वारा जारी की जा चुकी है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता।

अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं विभागीय जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

47. ( क्र. 1917 ) श्री साहब सिंह गुर्जर : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 4/शिका. सेल-4/विभा.जांच-भिण्ड-ग्वालियर/2025/471 भोपाल, दिनांक 04.03.2025 के द्वारा डॉ. विजय कुमार शर्मा चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध दो से अधिक जीवित संतान हैं जिसमें 01 का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है किसी सेवा या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, का प्रावधान है के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं विभागीय जांच की जाना प्रस्तावित है? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि, उक्त आदेश में डॉ. शर्मा के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच सूक्ष्मता से पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित एक माह की समयावधि में अनिवार्य रूप से आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को प्रस्तुत करना सुनिश्‍िचत करेंगे ऐसा उल्लेखित है? (ग) यदि हाँ, तो क्या जांच अधिकारी द्वारा समय पर जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित भेजा गया है? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। (घ) यदि नहीं तो समय पर जांच पूर्ण न करने वाले उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो दोषी अधिकारी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी समय-सीमा बतावें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। विभागीय जांच आदेश जारी किया जा चुका हैं। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) विभागीय जांच प्रचलन में है, अतः उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

फलों में मिलावट रोकने के लिए कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

48. ( क्र. 1937 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एफ.एस.एस.ए.आई. के आदेश दिनांक 20/05/2025 के अनुपालन में मध्यप्रदेश सरकार ने फलों में मिलावट रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है, विशेष रूप से गैर-अनुमति प्राप्त फल पकाने वाले एजेंटों के अवैध उपयोग पर? विवरण दें। (ख) क्या मध्यप्रदेश में उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया है यदि हाँ, तो इसके परिणाम क्या हैं? कितने नमूने लिए गए और कितने में मिलावट पाई गई? यदि नहीं तो क्यों नहीं?                    (ग) मध्यप्रदेश में फलों में सिंथेटिक रंगों या गैर-अनुमति प्राप्त मोम के उपयोग पर रोक लगाई गई है या नहीं? नहीं लगाई तो इसके क्या कारण है एवं कौन जिम्मेदार है? इसके लिए क्या कार्रवाई की गई है, प्रश्‍न दिनांक तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं? सूची देवें। (घ) गत 3 माह में मध्यप्रदेश में फलों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? कितने दोषियों को दंड दिया गया? सूची देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के पत्र दिनांक 16 मई, 2025 के अनुक्रम में दिनांक 19.05.2025 को सभी संबंधित अधिकारी को ई-मेल से निर्देश दिये गये। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) उत्‍तरांश () के परिप्रेक्ष्‍य में की गई कार्यवाही की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''' अनुसार। (ग) जी हाँ। भारत का राजपत्र दिनांक 01 अगस्‍त, 2011 मध्‍यप्रदेश सहित देश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 के 2.3.6 अंतर्गत फलों एवं सब्जियों में मोम, खनिज तेल और रंगों का उपयोग प्रतिबंधित है। ''परंतु ताजे फल मधुमक्‍खी के मोम सफेद और पीले या शेल मोम से खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5 (44) में यथा उपबंधित उचित लेबल घोषणा के अधीन उत्‍तम विनिर्माण पद्धति के स्‍तर से अनधिक स्‍तर तक आलो‍पित किया जा सकता है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (घ) उत्‍तरांश ()  में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-'' में वर्णित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्‍थगन आदेश के विरूद्ध अपील

[राजस्व]

49. ( क्र. 1945 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या मा. उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 76/2024 पारित आदेश दिनांक 23.01.2024 में मनोज बामने आ. रमेश बामने का सूरजगंज, इटारसी में किया गया अतिक्रमण 31 जुलाई 2024 तक हटाने का आदेश दिया गया था? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित आदेश को मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील क्रमांक 76/24 में पारित आदेश क्रमांक 29 जुलाई 2024 में स्थगन देते हुए यथास्थिति दिया गया था? (ग) क्या उक्त स्थगन आदेश के विरूद्ध 30 जून, 2025 तक शासन द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो कब तक पक्ष प्रस्‍तुत कर दिया जायेगा।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। जवाब प्रस्‍तुत करने की प्रक्रिया प्रचलन में है शीघ्र ही जवाब प्रस्‍तुत किया जावेगा।

नोइयत परिवर्तित की जाना

[राजस्व]

50. ( क्र. 1951 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) दतिया जिले के कस्‍बा भाण्‍डेर के सर्वे नं. 81 में कब्रिस्‍तान आजादी के पूर्व सम्‍वत 1999 से सन् 2017-18 तक कब्रिस्‍तान दर्ज रहा है। यदि हाँ, तो वर्ष 2018-19 के खसरे के कॉलम नं. 10 में आबादी (गांव ठान) कैसे दर्ज हो गई। आदेश की प्रति संलग्‍न करें। (ख) कब्रिस्‍तान से आबादी में परिवर्तन करने वाले अधिकारी को नोइयत  के अधिकार है, यदि हाँ, तो आदेश की प्रति संलग्‍न करें यदि नहीं है तो ऐसे अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। (ग) भाण्‍डेर के मुस्लिम समाज के व्‍यक्तियों द्वारा एस.डी.एम. भाण्‍डेर को दिनांक 04.07.2024 शिकायत की गई कि हमारे कब्रिस्‍तानों को तोड़कर उस पर डस्‍ट (पत्‍थर की रेत) डाली जा रही हैं, यदि हाँ, तो शिकायत की प्रति संलग्‍न करें तथा इस शिकायत पर क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) क्‍या कब्रिस्‍तान पूर्ववत रखा जायेगा, यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हां।

1.            संवत 1999 में ग्राम भाण्‍डेर के सर्वे क्र.-81 के खाना क्र.-6 (नाम मालिक) में अब्‍दुल रहमान खां बगैरह, खाना नं.-8 में मन्‍टू बल्‍द शमशेर अली मौरूसी मु. 1 साल एवं खाना नं.-29 में कब्रिस्‍तान इन्‍द्राज है।

2.            सवत़ 2016 में खसरा नं.-81 के खाना नं. 3 में नाथूराम पुत्र हरप्रसाद जाति ब्रा. का नाम भूमिस्‍वामी के रूप में दर्ज है एवं कालम नं.10 में कब्रिस्‍तान व सड़क दर्ज है।

3.            कम्‍प्‍यूटर अभिलेख वर्ष 2017-18 में खसरा क्र.-81/1/मिन-1 रकवा 0.115 हे. पर खाना नं.-3 में खातेदार नाथूराम पुत्र हरप्रसाद जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूमिस्‍वामी दर्ज है तथा खाना नं.-10 में 0.085 हे. पर कब्रिस्‍तान दर्ज है।

4.            कम्‍प्‍यूटर अभिलेख वर्ष 2018-19 में खसरा क्र.-81/1/मिन-1 रकवा 0.115 हे. पर खाना नं.-3 में खातेदार नाथूराम पुत्र हरप्रसाद जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूमिस्‍वामी दर्ज है तथा खाना नं.-10 आबादी (गॉवठान) 0.115 हे. दर्ज है।

कम्‍प्‍यूटर खसरे में खाना नं.-10 में कब्रिस्‍तान के स्‍थान पर आबादी (गॉवठान) 0.115 हे. दर्ज कैसे हुई है उसका कोई आदेश अंकित नहीं है। (ख) नाइयत परिवर्तन के अधिकार तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है। कम्‍प्‍यूटर खसरा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के खाना नं. -10 परिवर्तन किये जाने का किसी भी अधिकारी का आदेश की खसरे में प्रविष्टि नहीं है। (ग) मुस्लिम समाज के व्‍यक्तियों द्वारा एस.डी.एम. भाण्‍डेर को दिनांक 04.07.2024 को की गई  शिकायत की प्रति  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। उक्‍त शिकायती आवेदन पत्र के संबंध में मौका स्‍थल की जांच तहसीलदार भाण्‍डेर एवं थाना प्रभारी थाना भाण्‍डेर संयुक्‍त रूप से की गई एवं उक्‍त भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु दल गठित किया गया। सीमांकन दल प्रभारी द्वारा सीमांकन रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर लेख किया गया है कि :- (1) भूमि सर्वे नं.-81 कुल रकवा 0.21 हे. 1- रिक्‍त भूमि 0.115 हे. 2- मकान निर्मित भूमि 0.034 हे. 3- अभिलेख अनुसार भाण्‍डेर के सर्वे नं.-81/1/1 में रकवा 0.1127 हे. पर शिवशंकर शर्मा उर्फ नीटू जगदम्‍बाप्रसाद उर्फ बीटू पुत्रगण नाथूराम शर्मा का नाम समान भाग पर दर्ज है। वर्तमान में कम्‍प्‍यूटर राजस्‍व अभिलेख में सर्वे क्र. 81/1/1 पर भूमिस्‍वामी शिवशंकर शर्मा उर्फ नीटू शर्मा, जगदम्‍बाप्रसाद उर्फ बीटू शर्मा पुत्रगण नाथूराम शर्मा का भाग 1127/1150 व सुनीता देवी पत्‍नी संतोष कुमार बंशकार 23/1150 का भूमिस्‍वामी स्‍वत्‍व पर दर्ज है तथा खसरा के खाना क्र.-12 में आबादी (गॉवठान) 0.1150 कदीम 0.030 दर्ज है। उक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में कब्रिस्‍तान की कब्र तोड़कर उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण और किसी भी स्‍वरूप को बदलने का प्रश्‍न ही उत्‍पन्‍न नहीं होता है। गठित दल द्वारा उपरोक्‍त भूमि का सीमांकन भी किया जा चुका है। (घ) खसरा प्रविष्टि में सुधार हेतु म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता की धारा- 115,116 के तहत आवेदन पत्र न्‍यायालय अनुविभागीय अधिकारी भाण्‍डेर में प्रचलित है प्रस्‍तुत आवेदन पर नियमानुसार जांच कर गुण-दोषों के आधार पर आदेश पारित किया जावेगा।

किसानों का नक्‍शा दुरस्‍तीकरण

[राजस्व]

51. ( क्र. 1967 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) जिला नर्मदापुरम के विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर में ग्राम गुढला, गोरा, शुक्‍करवाड़ा, शिवपुर, तहसील माखननगर के साथ-साथ अन्‍य ग्रामों में भी पूरे गांव के किसानों  की जमीनों के नक्‍शे तथा खसरा नं. गलत रिकार्ड में क्‍यों चढ़े हैं? क्‍या जहां किसान की जमीन है वहां रिकार्ड में किसी दूसरे की जमीन बताई जा रही हैं? विस्‍तृत जानकारी उपलब्‍ध कराई जाये? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में यह कार्य राजस्‍व की चकबंदी बंदोबस्‍त के तहत कब तक किया जायेगा? क्‍या इसमें शासन की ओर से मिशल नक्‍शा शीट दुरूस्‍त कराई जायेगी? यह कार्य कब किया जायेगा? (ग) क्‍या उक्‍त विसंगति होने के कारण किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है? इस समस्‍या के कारण किसानों के सीमांकन तथा बंटवारे के प्रकरण, जो काफी समय से लंबित हैं, इनका भी निराकरण कब तक कर दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) :  (क) जी नहीं। जिला नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर के ग्राम गुढला, गोरा, शिवपुर, शुक्‍करवाडाकलॉ एवं अन्‍य ग्रामों में जमीन के नक्‍शे तथा खसरा गलत रिकार्ड में नहीं चढे है। अधिकांश खसरे एवं नक्‍शों का मौका मिलान होता है। किसान के आवेदनों पर या संज्ञान में आने पर गलत नक्‍शों को म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता की धारा 115 के तहत सुधार किया जाता है। ग्राम गुढला, गौरा, शिवपुर, शुक्‍करवाडाकलॉ सहित तहसील माखननगर के समस्‍त ग्रामों में खसरों एवं नक्‍शे को लिंकिंग का कार्य राजस्‍व महाअभियान के दौरान किया किया गया तत्‍पश्‍चात लिंकिंग से शेष नक्‍शो खसरों के लिंकिंग करनें की कार्यवाही निरंतर की जा रही है उक्‍त ग्रामों के खसरा एवं नक्‍शों की स्थिति निम्‍नानुसार है

ग्राम का नाम

कुल खसरा

कार्य पूर्ण

शेष नक्‍शा लिंकिंग में खसरा

गुढला

632

494

138

गोरा

468

465

3

शुक्‍करवाडाकलॉ

681

499

182

शिवपुर

451

269

182

(ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध मेजिला नर्मदापुरम के 80 ग्रामों के भू-सर्वेक्षण में उक्त ग्रामों में सेग्राम शिवपुर के भू-सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रथम चरण में प्रचलित है। समस्‍त किसानों को पी.एम. एवं सी.एम. किसान योजना सहित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्‍त हो रहा है। आवेदन प्राप्‍त होने पर सीमांकन एवं बंटवारा का कार्य निरंतर नियमानुसार किया जा रहा है। (ग) समस्‍त किसानों को पी.एम. एवं सी.एम. किसान योजना सहित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्‍त हो रहे है। आवेदन प्राप्‍त होने पर सीमांकन एवं बंटवारा का कार्य निरंतर किया जा रहा है।

खैरलांजी में अस्पताल भवन का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

52. ( क्र. 1982 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश क्रमांक/भवन/एनएचएम/2024-25/5006 भोपाल दिनांक 11-09-2024 द्वारा बालाघाट जिले के खैरलांजी विकासखंड में 50 बिस्तर का अस्पताल भवन की स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो स्वीकृति के 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्‍चात भी निर्माण एजेंसी मध्यप्रदेश पुलिस गृह एवं अधोसंरचना विकास विभाग द्वारा उक्त अस्पताल भवन का निर्माण कार्य किन कारणों से प्रारंभ नहीं किया गया है? संपूर्ण विवरण कारण सहित देवें। (ख) अस्पताल भवन का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। उक्त निर्माण कार्य के वित्तीय स्त्रोत 15वें वित्त आयोग योजनांतर्गत अद्यतन पर्याप्त राशि प्राप्त न होने एवं योजनावधि मार्च 2026 में समाप्त होने की स्थिति के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। (ख) वित्तीय पोषण की समुचित व्यवस्था के अभाव में निश्‍िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नहरों का सुदृढ़ीकरण

[जल संसाधन]

53. ( क्र. 1984 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वैनगंगा जल संसाधन संभाग बालाघाट के अंतर्गत नहरों के संधारण/मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 हेतु शासन द्वारा राशि जारी की गई है? यदि हाँ, तो तो कितनी राशि जारी की गई है? संथावार सूचीमय जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या नहरों का संधारण/मरम्मत का कार्य किया गया है? यदि हाँ, तो कितनी राशि किस-किस नहर पर व्यय की गई? विवरण देवें? यदि नहीं तो क्या नहरों का संधारण कार्य वर्षा ऋतु में किया जा सकता है? (ग) राजीव सागर परियोजना अंतर्गत नहरों की लाइनिंग कार्य न होने से पानी व्यर्थ होता है एवं पानी का समुचित उपयोग नहीं हो पाता? नहरों की लाइनिंग कार्य हेतु क्या कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर लंबित है? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर नहरों की लाइनिंग कार्य प्रारम्भ किया जायेगा? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में टेल के ग्रामों में नहर का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता है? इस विषय में क्या विभाग द्वारा कोई योजना बनाई गयी है? यदि हाँ, तो इसका क्रियान्वयन अब तक क्यों नहीं किया गया है एवं कब तक कर लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) राशि की संथावार  सूची/विवरण संलग्न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-ब अनुसार है। जी हाँ, नहरों का संधारण वर्षा ऋतु उपरांत किया जाना प्रतिवेदित है। (ग) जी हाँ। राजीव सागर परियोजना अंतर्गत नहरों की लाइनिंग कार्य प्राक्कलन विभागीय स्‍तर पर परीक्षणाधीन है। निश्‍िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्‍तरांश () अनुसार। निश्‍िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन एवं एरियर का भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

54. ( क्र. 1990 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, हरदा कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी एवं विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रेषित किए गए पत्र क्रमांक/384-385/विधायक हरदा/शिक्षा/35/2025 दिनांक 14/06/2025 पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) जिला हरदा अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम विभाग के आदेशानुसार प्रश्‍न दिनांक तक एरियर राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया? जबकि अन्य जिलों में कर दिया गया है? (ग) जिला हरदा अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को 03 माह से वेतन भुगतान क्यों नही किया गया और कर्मचारियों को प्रतिमाह निश्‍िचत तारीख पर वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? (घ) सरकार के पास कर्मचारियों को एरियर राशि व वेतन भुगतान किए जाने हेतु बजट नहीं है, क्या? यदि हाँ, तो इसका कारण बतावें और कब तक एरियर राशि व विगत 03 माह के वेतन का भुगतान कर दिया जावेगा? (ड.) क्या भा.ज.पा. द्वारा अपने चुनावी संकल्प पत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों की श्रमिक दरों में वृद्धि, संविदा का लाभ एवं केन्द्र व प्रदेश के श्रम कानून के अधीन सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो इसका लाभ कब तक दिया जावेगा? यदि नहीं तो, कारण बताये।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) :(क) आउटसोर्स कम्‍प्यूटर ऑपरेटर्स को एरियर का भुगतान किया जा चुका है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।  (ग) बजट उपलब्धता अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जाती है जो सतत् प्रक्रिया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। (ड.) जी, हाँ। श्रमायुक्त कार्यालय, म.प्र. शासन इंदौर द्वारा दरों में समय-समय पर वृद्धि की जाती है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शिक्षा विभाग के स्वीकृत कार्य

[स्कूल शिक्षा]

55. ( क्र. 2027 ) श्री सुरेश राजे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) डबरा विधानसभा क्षेत्र क्र. 19 में किस-किस स्थान के शासकीय प्राथमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय प्राइवेट (निजी) भवनों में संचालित हो रहे हैं? ऐसे कौन से विद्यालय हैं जिनमें शौचालय नहीं है? कारण सहित सूची उपलब्ध करवाएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार डबरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 से 2024-25 में किस-किस स्थान पर विद्यालय भवन/अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हेतु कितनी राशि किस दिनांक को स्वीकृत कर किस निर्माण एजेंसी/ठेकेदार/फर्म को कार्यादेश दिया? जिसके कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या है? प्रश्‍न दिनांक तक प्रत्येक कार्य पर व्यय राशि सहित कार्य पूर्ण/अपूर्ण की कारण सहित स्थिति बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्य किस उपयंत्री की देख-रेख में करवाए गये? उनका नाम/पद/संपर्क सहित बताएं तथा उपयंत्री एवं सक्षम वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उक्त किस-किस कार्य का किस दिनांक को निरीक्षण किया? जिसमें क्या त्रुटियाँ पायी गई? कार्यवार निरीक्षण प्रतिवेदन सहित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएं।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) डबरा विधानसभा क्षेत्र क्र. 19 अंतर्गत कोई भी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय प्राईवेट भवनों में संचालित नहीं हैं। शेषांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट ''1'' पर है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  ''2'' पर है।

परिशिष्ट - "बारह"

प्रदेश में कार्यरत उर्दू विषय के शासकीय शिक्षक

[स्कूल शिक्षा]

56. ( क्र. 2056 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में उर्दू विषय का अध्‍यापन कराया जाता है? यदि हाँ, तो ऐसी संस्‍था एवं विद्यालय का नाम, डाइस कोड, कार्यरत उर्दू विषय के शिक्षक का नाम, यूनिक आई.डी. उर्दू विषय में अध्‍ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्‍या सहित सूची उपलब्‍ध करायी जाये।   (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्रदेश के जिन विद्यालयों में उर्दू विषय की शिक्षा दी जाती है, उन संस्‍थाओं/विद्यालयों में उर्दू विषय के पर्याप्‍त छात्र/छात्रायें क्‍या अध्‍ययनरत है? यदि नहीं तो उर्दू विषय का अध्‍यापन कार्य कराने वाले शिक्षकों द्वारा किस विषय का अध्‍यापन कार्य कराया जा रहा है? स्‍कूलवार, शिक्षक के नामवार, विवरण सहित जानकारी उपलब्‍ध करायी जावे। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में क्‍या उर्दू विषय के पर्याप्‍त छात्र/छात्राएं अध्‍ययनरत न होने की स्थिति में उर्दू विषय के शिक्षकों का संवर्ग बदलकर उनसे उन्‍य विषय का अध्‍यापन कराने के क्‍या नियम है? यदि हाँ, तो ऐसे नियमों की सत्‍य प्रतिलिपि उपलब्‍ध करायी जावे और यदि नहीं तो इस संबंध में कब तक और क्‍या कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा सहित जानकारी दी जावे।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से  (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वाहन किराये पर व्‍यय

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

57. ( क्र. 2066 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी जिला जबलपुर के तहत जिला कार्यक्रम प्रबंधन (इकाई) जबलपुर में रिक्‍त डी.पी.एम. पद के अतिरिक्‍त प्रभार में पदस्‍थ प्रभारी डी.पी.एम. मूल पद जिला डाटा प्रबंधक (संविदा) एवं ए.पी.एम. ने विभागीय कार्य से उपयोग में किये गये मोबिलिटी सपोर्ट वाहन के किराया पर माहवार कितनी-कितनी राशि व्‍यय की है? वाहन का पंजीयन क्रमांक मॉडल प्रकार सीट संख्‍या सहित माह सितम्‍बर 2020 से दिसम्‍बर 2020 तक तथा जनवरी 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक की माहवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में किस-किस से किसकी पूर्व अनुमति से माहवार कब से कब कितने-कितने दिवसीय कितने-कितने कि.मी. विभागीय निरीक्षण कार्य एवं अन्‍य कार्य से की गई यात्राओं में वाहन किराया पर               कितनी-कितनी राशि व्‍यय की है? बिलों की कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया? वाहन का पंजीयन क्रमांक मॉडल प्रकार, स्‍वीकृत अग्रिम प्रवास कार्यक्रम, बिल व नोटशीट की छायाप्रति दें। (ग) प्रश्‍नांकित किस-किस ने माहवार कितने-कितने दिवसीय कार्यालयीन कार्य किया है? प्रभारी डी.पी.एम. ने अपने मूल पद का माहवार कितने-कितने दिवस कार्य किया है? इस संबंध में विभागीय क्‍या निर्देष हैं? (घ) क्‍या शासन प्रश्‍नांकित द्वारा यात्राओं के वाहन किराया राशि के भुगतान में किये गये फर्जीवाड़ा व भ्रष्‍टाचार की जांच कराकर व एफ.आई.आर. दर्ज कराकर कार्यवाही करेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र  '''' अनुसार। (ख) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीजबलपुर की अनुमति सेविभागीय निरीक्षण कार्य एवं अन्य कार्य से की गई यात्राओं की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। भुगतान राशिभुगतान दिनांकवाहन का पंजीयन क्रमांक एवं मॉडल प्रकार की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसारस्‍वीकृत अग्रिम प्रवास की जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसारबिल एवं नोटशीट की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) प्रभारी डी.पी.एम मूलपद जिला डाटा प्रबंधक (संविदा) एवं ए.पी.एम. में उपस्थिति पंजी अनुसार कार्यालयीन कार्य किया जिसकी  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। प्रभारी डी.पी.एम ने जिला कार्यक्रम प्रबंधक के अतिरिक्‍त प्रभार आदेश दिनांक 29.12.2021 से लगातार अपने मूल पद का कार्यलयीन कार्य भी किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./सेल-1/2021/2838 भोपाल दिनांक 29/12/2021 में दिए गए निर्देशानुसार श्री विजय पाण्डेयसंविदा आर.आई. डाटा मैनेजरडीपीएमयूजिला जबलपुर को मूल पद के कार्य के साथ संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधकजिला जबलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। (घ) पूर्व में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर के जाँच रिपोर्ट अनुसार शिकायतें निराधार पाई गई। वर्तमान में वित्तीय अनियमितता की शिकायतों की जाँच हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश क्रमांक/रा.स्वा.मि./शिकायत/F-0508/2/2भोपाल दिनांक 18/07/2025 द्वारा जाँच समिति गठित की है।

नियुक्ति में अनियमितता की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

58. ( क्र. 2067 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी जिला जबलपुर का आदेश क्र/आर.सी.एच./8/12 दिनांक 09/01/2008 द्वारा डाटा असिस्‍टेंट/टीकाकरण संविदा पद पर किसकी नियुक्ति, किस धारित शैक्षणिक योग्‍यता, अर्हताएं, निर्धारित चयन प्रक्रिया, सेवा नियमों के तहत की गई है? आदेश चयन मेरिट सूची, विज्ञापन, शैक्षणिक योग्‍यता की छायाप्रतियां दें।                   (ख) प्रश्‍नांकित की नियुक्ति में किये गये फर्जीवाड़े से संबंधित शिकायत की जांच रिपोर्ट संयुक्‍त संचालक स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं जबलपुर संभाग, जबलपुर ने शासन को कब भेजी है? यदि नहीं तो क्‍यों? जांच कब से किस स्‍तर पर लम्बित है एवं क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांकित डाटा असिस्‍टेंट (टीकाकरण) जबलपुर को किस निर्धारित चयन प्रक्रिया, सेवा नियमों, शर्तों, पदोन्‍नति नियमों तथा धारित शैक्षणिक योग्‍यता, अर्हताएं के आधार पर किसके आदेश से नये पद का नाम जिला डाटा प्रबंधक (टीकाकरण) माना गया है? पद की नियुक्ति संबंधी शैक्षणिक योग्‍यता, अर्हताएं क्‍या हैं? इस संबंध में शासन के क्‍या निर्देश हैं? छायाप्रति दें। (घ) क्‍या शासन प्रश्‍नांकित द्वारा धारित फर्जी शैक्षणिक योग्‍यता नियमित पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ कम्‍प्‍यूटर एप्‍लीकेशन (सिक्‍स सेमेस्‍टर) स्‍नातक डिग्री कोर्स, परीक्षा वर्ष 2017 में मास्‍टर ऑफ सोशल वर्क (दो वर्षीय) स्‍नातकोत्‍तर डिग्री कोर्स, परीक्षा वर्ष 2021 में उत्‍तीर्ण करने की जांच सिट (एस.आई.टी.) से कराकर एवं एफ.आई.आर दर्ज कराकर कार्यवाही करेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर के आदेश क्रमांक/आर.सी.एच./8/12 दिनांक 09/01/2008 से संविदा डाटा असिसटेंट के पद पर श्री विजय पाण्‍डे की नियुक्ति तत्‍समय धारित शैक्षणिक योग्यता अर्हताएं निर्धारित चयन प्रक्रिया सेवा नियमों के तहत की गई थी। प्रश्‍नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) प्रश्‍नांकित की नियुक्ति से संबंधित शिकायत की जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय संचालक स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें संभाग-जबलपुर कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक/शिकायत/24/2214 जबलपुर दिनांक 08-02-2024 से मुख्‍य प्रशासकीय अधिकारी, राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन मध्‍यप्रदेश को प्रेषित की गई है। प्रश्‍नांश के प्रथम भाग में दिये गये उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है। (घ) जी नहीं। क्षेत्रीय संचालक स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें संभाग - जबलपुर कार्यालय द्वारा की गई जांच में उल्‍लेखित आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

कड़ान सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति

[जल संसाधन]

59. ( क्र. 2075 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति विभाग में लंबित है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ख) क्या कड़ान सिंचाई परियोजना का कार्य एवं नाला बंधान कार्य में व्यवधान/रूकावट उत्पन्न हो रहा है तथा निर्माण कार्य भी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के कारण प्रभावित हो रहा है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ग) क्या पुनरीक्षित स्वीकृति के संबंध में मान. मुख्यमंत्री जी कार्यालय की टीप क्रमांक 51/सी.एम.एस/सीएसडब्ल्यू/2024 को पत्र जारी किया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें तथा लगभग 400 करोड़ रूपये व्यय हुए है एवं गाइड बंड निर्माण कार्य के प्रावधान के कारण कभी भी अप्रत्याशित जन-हानि होने को रोकने एवं योजना का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विभाग शीघ्र कार्यवाही करेगा? (घ) क्या पुनरीक्षित स्वीकृति के लिए विभाग शीघ्र कार्यवाही कर साधिकार समिति में सम्मिलित कर मध्यम सिंचाई परियोजना का शीघ्र निर्माण कार्य संभव हो सके, इस हेतु प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित विषय को रखेगा तथा विभाग स्वीकृति प्रदान करेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव विभागीय स्तर पर परीक्षणाधीन है। (ख) जी नहीं, कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना का नाला बंधान कार्य पूर्ण हो चुका है। जी नहीं, परियोजना का निर्माण कार्य पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के कारण प्रभावित नहीं हुआ है। (ग) जी हाँ। तदानुसार प्रकरण वर्तमान में विभागीय स्तर पर परीक्षणाधीन है। (घ) पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रकरण विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

राजस्व अनुविभागीय कार्यालय की स्थापना

[राजस्व]

60. ( क्र. 2084 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुविभागीय कार्यालय राजस्व मकरोनिया में स्थापित करने/नवीन कार्यालय गठित करने के संबंध में शासन स्तर से कोई प्रस्ताव/कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ख) क्या कार्यालय स्थापित करने के संबंध में शासन स्तर से कोई पत्र/आदेश जिला कार्यालय को प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें तथा पत्र के संबंध में जिला स्तर से क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या अनुविभागीय कार्यालय स्थापित करने के संबंध में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पत्र प्रेषित किया गया है? (घ) विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं आम नागरिकों को राजस्व कार्यालय, मकरोनिया स्थापित न होने के कारण हो रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग अनुविभागीय कार्यालय राजस्व, मकरोनिया स्थापित करने हेतु कब तक स्वीकृति प्रदान करेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। विभागीय पत्र दिनांक 27.03.2021 द्वारा अनुविभागीय कार्यालय राजस्व मकरोनिया में स्थापित करने/नवीन कार्यालय गठित करने संबंधी प्रस्ताव कलेक्‍टर सागर से चाहा गया है। (ख) जी हाँ। जिला सागर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 148/रीडर/2022, दिनांक 06.01.2022 द्वारा मकरोरिया जिला सागर में नवीन तहसील एवं अनुभाग गठन बाबत् प्रस्‍ताव भेजा गया है। कलेक्‍टर सागर द्वारा नवीन तहसील एवं अनुभाग गठन बाबत् प्रस्‍ताव निर्धारित प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2 प्रेषित किया गया है। (ग) जी हाँ। मान. मुख्‍यमंत्री कार्यालय द्वारा अपने क्रमांक 1364/सीएसएस/एमएलए/040/2021 दिनांक 15.05.2021 द्वारा लेख किया गया है। (घ) प्रकरण में कार्यवाही विचारण में है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

61. ( क्र. 2115 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा सत्र दिसम्बर 2024 के प्रश्‍न क्रमांक 923 के प्रश्‍नांश (घ) अनुसार शासकीय चिकित्सक डॉ. के.पी. राजपूत मैस्कॉट हॉस्पिटल पन्ना में नियमित तौर पर ओ.पी.डी. का संचालन कर रहे हैं के उत्तर में विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना द्वारा गठित जाँच दल दिनांक 09.12.2024 को मैस्कॉट हॉस्पिटल के औचक निरीक्षण पर डॉ. के.पी. राजपूत मैस्कॉट हॉस्पिटल में उपस्थित मिले, से अवगत कराया गया था? उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई? क्या वर्तमान में भी डॉ. राजपूत द्वारा मैस्कॉट हॉस्पिटल में ओ.पी.डी. का संचालन किया जा रहा है? (ख) क्या डॉ. के.पी. राजपूत को निलंबित किया जाकर सागर संलग्न किया गया है? यदि हाँ, तो सागर में उनके द्वारा किस-किस दिनांक को उपस्थिति दी गई? जानकारी उपलब्ध करावें। क्या संलग्न कार्यालय में उनके द्वारा नियमित रूप से अपने पदीय दायित्वों का संचालन किया जा रहा है? यदि नहीं तो उक्त संबंध में प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या डॉ. के.पी. राजपूत द्वारा लगतार सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने के कारण उनको शासकीय सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। डॉ. के.पी. राजपूत के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के तारतम्य में राज्य स्तर से जांच संस्थित की गई एवं उनके द्वारा संचालनालयीन निर्देशों की निरन्तर अवहेलना के फलस्वरूप उन्हें निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, सागर संभाग नियत किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना द्वारा समय-समय आदेशित जांच दल द्वारा मैस्कॉट हॉस्पिटल, पन्ना का दिनांक 19/12/2024, 27/03/2025 तथा 04/06/2025 को निरीक्षण किया गया जिस दौरान डॉ. के.पी. राजपूत, मैस्कॉट हॉस्पिटल में उपस्थित नहीं पाए गए। पुनः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना द्वारा कराए गए निरीक्षण में दिनांक 25/07/2025 को डॉ. के.पी. राजपूत द्वारा मैस्कॉट अस्पताल पन्ना में ओ.पी.डी. का संचालन करना पाया गया।                             (ख) जी हाँ। निलंबन उपरांत डॉ. के.पी राजपूत द्वारा अपनी उपस्थिति कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सागर संभाग दिनांक 20/01/2025 को दी गई है। कार्यालय क्षेत्रीय संचालक सागर संभाग में संधारित उपस्थिति पंजी एवं क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सागर द्वारा उक्त चिकित्सक के उपस्थिति के संबंध में प्रेषित पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। निलंबन अवधि में उक्त चिकित्सक को पदीय दायित्वों का आवंटन नहीं किया गया है एवं निलंबित चिकित्सा अधिकारी से कोई कार्य नहीं लिया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                            (ग) डॉ. के.पी. राजपूत के विरूद्ध विभागीय जांच पर प्रचलन में है जिसके गुण-दोष के अनुक्रम में निर्णय लिया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय मेडिकल कॉलेजों में भौतिक चिकित्सकों की नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

62. ( क्र. 2117 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या (MPPSC) के माध्यम से राज्य के शासकीय अस्पतालों तथा शासकीय मेडिकल कॉलेजों में भौतिक चिकित्सकों की नियुक्तियां की गई हैं? यदि हाँ, तो कुल कितने पदों पर नियुक्तियां की गई हैं? विषयवार एवं संस्थानवार संख्या बतावें। यदि नहीं तो क्यों? इस विषय में राज्य सरकार की आगामी कार्ययोजना क्या है? (ख) आज दिनांक तक मध्यप्रदेश के शासकीय अस्पतालों में भौतिक चिकित्सा विशेषज्ञों की कितनी नियुक्तियां की गई हैं? फिजियोथैरेपी से संबंधित विषयवार विशेषज्ञों की संख्या उनके कार्यरत संस्थान और पदनाम सहित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) NHM के अंतर्गत मल्टी वर्कर रिहैबिलिटेशन (MWR) के पदों पर वर्तमान में कितने भौतिक चिकित्सक कार्यरत हैं? जिलावार एवं परियोजनावार इनकी संख्या एवं कार्यस्थल की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या 5 जनवरी 2023 को तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी द्वारा गांधी मेडिकल कॉलेज सहित मध्यप्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फिजियोथैरेपी पाठ्यक्रम शुरू किये जाने घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो किस-किस मेडिकल कॉलेज में पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? कारण बताएं। कब तक आरंभ कर दिया जाएगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जनजाति वर्ग की भूमि के विक्रय की अनुमति

[राजस्व]

63. ( क्र. 2129 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सागर जिले की मालथौन तहसील अन्तर्गत पटवारी हल्का नम्बर 2, 3, 4 एवं 5 में दिनांक 01.01.2003 से 31.12.2013 तक अर्थात 10 वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के किन-किन लोगों द्वारा अपनी निजी अथवा पट्टे पर प्राप्त भूमि की बिक्री की अनुमति प्राप्त की गई? उक्त भूमियों को किन-किन व्यक्तियों द्वारा क्रय किया गया? किस-किस अधिकारी द्वारा भूमि विक्रय की सक्षम स्वीकृति प्रदान की गई? किन-किन भूमियों का विक्रय बिना सक्षम स्वीकृति हुआ? किन-किन प्रकरणों में नियम-शर्तों का उल्लंघन हुआ?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त नौकरी की जाँच

[स्कूल शिक्षा]

64. ( क्र. 2130 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या सागर जिला अन्तर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरारू, विकासखण्ड सागर में निलंबित माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती माया तिवारी की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किये जाने की जाँच हेतु कलेक्टर जिला सागर द्वारा पत्र क्रमांक 1856/शि.शा./2003, दिनांक 01.03.2023 को डिप्टी कलेक्टर सागर, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, सागर तथा श्री शशिकांत पौराणिक, सहायक कोषालय अधिकारी, सागर की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन क्या है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या जाँच प्रतिवेदन में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी की अंतिम चयन सूची में श्रीमती माया तिवारी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण-पत्र को कलेक्टर जिला विदिशा के पत्र क्रमांक/क्यू-2-ख/स्था/2023/5849 दिनांक 26.04.2023 द्वारा फर्जी प्रमाणित किया गया है? यदि हाँ, तो अभी तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है? क्या निलंबित अवधि में इनको निर्धारित वेतन से अधिक 75 प्रतिशत राशि का भुगतान कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो किस आदेश के तहत?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) जी हाँ। प्रकरण में विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2024 के अनुसार श्रीमती माया तिवारी, माध्यमिक शिक्षक के विरूद्ध अधिरोपित आरोप क्रमांक-1 एवं 2 प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर, संभाग सागर के पत्र दिनांक 31.12.2024 के द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के उप नियम-10 (9) के तहत सेवा से पदच्युत किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। तदोपरांत संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर के पत्र दिनांक 09.01.2025 के द्वारा श्रीमती तिवारी के अनुभव प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु लेख किया गया। प्रकरण में संचालनालय स्तर से जिला शिक्षा अधिकारी जिला विदिशा से अनुभव प्रमाण-पत्र का सत्यापन कराया गया। जिला शिक्षा अधिकारी जिला विदिशा के पत्र दिनांक 25.03.2025 के द्वारा प्राप्त अनुभव प्रमाण-पत्र की सत्यापन की रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु संचालनालय के पत्र दिनांक 17.07.2025 के द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर की प्रेषित की गई। प्रकरण में कार्यवाही संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। म.प्र. मूलभूत नियम-53 (1) के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-दो अनुसार।

परिशिष्ट - "तेरह"

अधिकारियों को अतिरिक्‍त प्रभार सौंपने एवं छात्रावास के निरीक्षण की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

65. ( क्र. 2135 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्या राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक राशि/के/स्था./2021/6355, दिनांक 18.11.2021 के माध्यम से जिला कोषालय कार्यालय में पदस्थ म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों को सहायक परियोजना समन्वयक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने के निर्देश दिए गए हैं(ख) यदि हाँ, तो प्रदेश के किन-किन जिलों में अभी तक यह प्रभार अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों को नहीं सौंपा गया है? ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जाएगी? (ग) वर्तमान में रीवा एवं मऊगंज जिलों में कितने बालिका छात्रावास एवं कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास संचालित हैं? इन छात्रावासों का निरीक्षण APC (जेंडर), APC (वित्त) एवं DPC को कितने माह में करना अनिवार्य है? क्या इनके लिए विभाग द्वारा पूल वाहन उपलब्ध कराया गया है? यदि हाँ, तो लॉग बुक की जानकारी दी जाए। यदि नहीं, तो जिम्मेदार कौन हैं? (घ) निरीक्षण की कमी से अनियमितताओं की संभावना बनती है क्या? यदि हाँ, तो वर्ष 2021 से अब तक छात्रावासों के भंडारण क्रय की जांच कब-कब की गई? सभी जांच प्रतिवेदनों की जानकारी दी जाए।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र. राशिके/ स्था./2021/6344 दिनांक 18.11.21 द्वारा मुरैना, शिवपुरी, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, पन्ना कटनी, नरसिंहपुर, रीवा, डिडोरी जिलों में सहायक परियोजना समन्वयक (वित्त) के पद रिक्त होने के कारण वित्तीय कार्य प्रभावित न हो इसको ध्यान में रखते हुए स्थाई व्यवस्था होने तक जिला कोषालय/जिला पेंशन कार्यालयों में पदस्थ म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों को जिला शिक्षा केन्द्र में सहायक परियोजना समन्वयक (वित्त) के रिक्त पद पर अतिरिक्त प्रभार प्रदान करने हेतु पत्र जारी किया गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार है। (ख) निरंक। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''2'' अनुसार है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                   (ग) जिला रीवा एवं मऊगंज में बालिका छात्रावास तथा कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास कुल 12 छात्रावास संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''3'' अनुसार है। राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देश क्र./राशिके/एसजीयू/2015/90 दि. 03.01.2015 के अनुसार DPC एवं APC (जेण्डर) को प्रतिमाह कम से कम 01 बार तथा APC (वित्त) को 03 माह में कम से कम 01 बार छात्रावासों के निरीक्षण करना अनिवार्य है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''4'' अनुसार है। जी हाँ। लॉग बुक की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''5'' अनुसार है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                    (घ) जी नहीं। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा चयनित फार्मों के माध्यम से समय-समय पर वित्तीय अभिलेखों का आंतरिक एवं बाह्य अंकेक्षण किया जाता है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में स्‍टाफ की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

66. ( क्र. 2161 ) श्री ऋषि अग्रवाल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में कितनी 108 एम्‍बुलेंस (ALS, BLS, जननी वाहन) किस कंपनी द्वारा संचालित हैं? इन एम्‍बुलेंस की कौन-कौन सी बेस लोकेशन निर्धारित की गई है? एम्‍बुलेंस का रजिस्‍ट्रेशन नबंर, बेस लोकेशन सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के सम्‍बंध में 1 अप्रैल 2025 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से रजिस्‍ट्रेशन नम्बर, बेस लोकेशन की एम्‍बुलेंस ने किन-किन मरीजों को कब-कब किन-किन अस्‍पतालों में लाया एवं वापस छोड़ा गया है? प्रत्‍येक एम्‍बुलेंस की दिनांकवार, मरीजवार, समयवार, मरीज/हितग्राही का मोबाइल नम्बर, GPS लोकेशन सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के सम्‍बंध में 108 एम्‍बुलेंस में शासन द्वारा निर्धारित क्‍या-क्‍या सुविधाऐं उपलब्‍ध होती हैं एवं इनको किस मद एवं दर से कितना भुगतान किया गया है? GPS लोकेशन सहित जानकारी देवें। अनुबंधित एम्‍बुलेंस का रिस्पांस टाइम कितना निर्धारित है? विभिन्‍न स्‍तर के माध्‍यमों से समय पर न पहुंचने एवं लापरवाही संबंधी कब-कब, क्या-क्‍या शिकायतें प्राप्‍त हुई तथा इन पर क्‍या कार्यवाही की गई हैं? (घ) गुना जिले की बमोरी विधानसभा अंतर्गत कौन-कौन से सामुदायिक, प्राथमिक, उप स्‍वास्‍थ्‍य, मेटरनिटी, ग्राम आरोग्‍य केन्‍द्र जिनके माध्‍यम से स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं संचालित है, उनमें विभाग द्वारा किन-किन केन्‍द्रों पर                                कौन-कौन से कितने-कितने पद स्‍वीकृत, पदस्‍थ, रिक्‍त, अटैच हैं? पदनाम, नाम, संख्‍या सहित केन्‍द्रवार जानकारी देवें। यदि पद रिक्‍त हैं तो यहां स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें कैसे संचालित की जा रहीं हैं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) गुना जिले में कुल 35 संजीवनी 108-एम्‍बुलेंस (ALS, BLS तथा जननी वाहन) M/s. JAES Projects (I) Pvt. Ltd. कम्‍पनी द्वारा संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संबंध में सेवाओं के संचालन हेतु प्राकशित निविदा एवं संस्‍था के साथ निष्‍पादित अनुबंध की शर्त अनुसार 108-एम्‍बुलेंस में शासन द्वारा निर्धारित सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। केन्‍द्रीयकृत 108 कॉल सेंटर के माध्‍यम से प्रदेश में संचालित समस्‍त एम्‍बुलेंस वाहनों के परिचालन व्‍यय हेतु प्रश्‍नांकित अवधि में संस्‍था JAES द्वारा प्रस्‍तुत देयक का मद, दर एवं किये गये भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। अनुबंधित एम्‍बुलेंस का रिस्‍पांस टाइम शहरी क्षेत्र में 18 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 25 मिनट निर्धारित है, प्रश्‍न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (घ) गुना जिले की बमोरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 03 सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, 02 प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, 54 उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, 295 ग्राम आरोग्‍य केन्‍द्र स्‍वीकृत है। इन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में पदस्‍थ, रिक्‍त, अटैच अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। प्रश्‍न भाग के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

शासकीय स्‍कूलों के क्षतिग्रस्‍त भवन

[स्कूल शिक्षा]

67. ( क्र. 2162 ) श्री ऋषि अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) गुना‍ जिले में कितने शासकीय प्राथमिक, माध्‍यमिक, हाई स्‍कूल हैं? इनमें कितने-कितने छात्र/ छात्राएं अध्‍ययनरत हैं? विधानसभावार, ग्रामवार, स्‍कूलवार जानकारी देवें। इन स्‍कूलों में से कौन-कौन से स्‍कूल स्‍वयं के भवन में संचालित नहीं है, क्‍यों? कारण सहित ग्रामवार, स्‍कूलवार, विधानसभावार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के सम्‍बंध में जिले में कौन-कौन से शासकीय प्राथमिक, माध्‍यमिक, हाई स्‍कूल के भवन जीर्ण-शीर्ण, कमरों में सीलन, छत से पानी टपकना, सीलिंग व कमरों का प्‍लास्‍टर गिरना एवं अन्‍य कारणों से मरम्मत योग्‍य होने से मरम्मत कार्य कराया जाना है? अनुपयोगी होने से स्‍कूलों को गिराये जाना है। विधानसभावार, ग्रामवार, स्‍कूलवार जानकारी देवें। इन स्‍कूलों में अध्‍ययनरत छात्र/छात्राओं की पढ़ाई किन भवनों में की जा रही है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के सम्‍बंध में मरम्मत योग्‍य भवनों के मरम्मत कार्य करने एवं अनुपयोगी भवनों को गिराये जाने के सम्‍बंध में डी.ई.ओ. एवं डी.पी.सी. जिला गुना के द्वारा कब-कब पत्राचार किया गया? इन पत्राचारों पर विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? पत्राचार की प्रति सहित जानकारी देवें यदि नहीं तो अब तक क्‍यों नहीं की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक एवं ''दो'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो, ''तीन'' एवं ''चार'' अनुसार है।                         (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। सत्र 2024-25 में 95 प्राथमिक/माध्यमिक शाला के भवन मरम्मत हेतु स्वीकृति जारी की गई है। इसके अतिरिक्त पत्र कमांक/राशिके/निर्माण-1/2025/1713 भोपाल दिनांक 16.04.2025 के माध्यम से भी अधोसंरचना सुधार हेतु लिखा गया है।

पुनर्घनत्‍वीकरण नीति के उल्‍लंघन की शिकायत

[राजस्व]

68. ( क्र. 2202 ) श्री सुनील उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) क्‍या कलेक्‍टर बैतूल के विरूद्ध श्री मुकेश गायकवाड़, अर्जुन नगर, हमलापुर बैतूल के द्वारा ग्राम कढ़ाई की भूमि आवंटित करने से संबंधित की गई लिखित शिकायत एवं उनके अधिवक्‍ता श्री आदित्‍य मिश्रा द्वारा दिए गए सूचना पत्र के बाद भी मुख्‍य सचिव कार्यालय ने जांच कर प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं करवाया? (ख) पुनर्घनत्‍वीकरण नीति में शहरी सम्‍पत्ति के बदले ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण की क्‍या-क्‍या छूट दी है? इस बाबत् नीति में क्‍या-क्‍या उल्‍लेख है? उसका पालन नहीं करने के लिए शासन किसे जिम्‍मेदार मानता है? (ग) म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 3 (ग) में क्‍या प्रावधान दिया है? ग्राम कढ़ाई की भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 237 (1) के अनुसार चरनोई के लिए आरक्षित भूमि को नजूल भूमि माने जाने का क्‍या कारण है? शासन इसके लिए किसे जिम्‍मेदार मानता है? (घ) श्री मुकेश गायकवाड़ की शिकायत एवं सूचना पत्र पर कब तक जांच की जाकर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) शिकायत के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने की आवश्यकता नहीं है। (ख) पुनर्घनत्वीकरण नीति, 2022 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है, जिसमें शहरी संपत्ति के बदले ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण के लिये कोई छूट का प्रावधान नहीं है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 3; (ग) के प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -दो अनुसार है। ग्राम कढ़ाई की भूमि मद परिवर्तन के संबंध में पारित आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। प्रावधानों एवं सक्षम प्राधिकारी की हैसियत से आदेश पारित किया गया है। अतः किसी को जिम्मेदार मानने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

ग्राम की भूमि का आवंटन

[राजस्व]

69. ( क्र. 2206 ) श्री सुनील उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) जिला जेल, बैतूल के बदले में ग्राम कढ़ाई के किस खसरा नम्बर का कितना रकबा जिला जेल बनाने के लिए प्रकरण क्रमांक, आदेश दिनांक से आवंटित किया गया? (ख) जेल हेतु आवंटित की गई भूमि मिसल बन्‍दोबस्‍त, निस्‍तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं वर्ष 2005-06 तक के खसरा पंजी में किस-किस मद से किस-किस प्रयोजन के लिए दर्ज भूमि है? प्रयोजन बदलने का आदेश कब और किसने दिया? (ग) मिसल बन्‍दोबस्‍त, निस्‍तार पत्रक, अधिकार अभिलेख, खसरा पंजी में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए दर्ज जमीन जिला जेल के लिए आवंटित की जाकर भू-राजस्‍व संहिता 1959, म.प्र. नजूल निर्वर्तन 2020 एवं पुनर्घनत्‍वीकरण नीति का उल्‍लंघन करने के लिए कौन-कौन जिम्‍मेदार एवं दोषी है? पद व नाम सहित बताने का कष्‍ट करें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) न्‍यायालय कलेक्टर बैतूल के प्रकरण क्रमांक 0034अ-20 (3) वर्ष 2022-23 आदेश दिनांक 16.09.2022 द्वारा मौजा कढ़ाई तहसील बैतूल ग्रामीण के खसरा नम्बर 123/1, 123/2, 123/3, 176/2 रकबा क्रमश: 7.499, 4.000, 2.430, 2.430  हे. कुल 16.359  हे. भूमि म.प्र. शासन जेल विभाग को हस्तांतरित की गई। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एकअनुसार है। (ख) जेल हेतु आवंटित की गई भूमि :- मिसल बन्दोबस्तः- वर्ष 1916-17 के अनुसार खसरा नम्बर 152/1 रकबा 34.42 एवं खसरा नम्बर 143 रकबा 68.16 एकड़ "घास" मद में दर्ज है। निस्तार पत्रक :- वर्ष 1916-17 अनुसार खसरा नम्बर 152/1 रकबा 34.42 एवं खसरा नम्बर 143 रकबा 68.16 एकड़ भूमि "घास" मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख :- वर्ष 1968-69 अनुसार खसरा नम्बर 152/1 तटस्थनी, खसरा नम्बर 123 रकबा 34.52 एकड़ एवं खसरा नम्बर 143/1 तटस्थनी, खसरा नम्बर 176 रकबा 63.06 एकड़ भूमि घास मद में दर्ज है। खसरा पांचसालाः- वर्ष 2003-04 से 2007-08 के खसरा वर्ष 2005-06 में खसरा नम्बर 123/1 रकबा 34.52 एकड़/9.929  हे. तथा खसरा नम्बर 123/2 रकबा 4.000  हे. तथा खसरा नम्बर 176 रकबा कलेक्टर बैतूल के प्रकरण क्रमांक 0009अ-59 वर्ष 2022-23 में पारित आदेश दिनांक 20.9.2022 द्वारा मद परिवर्तन के आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" अनुसार है। (ग) म.प्र. शासन जेल विभाग को भूमि हस्तांतरण के आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक अनुसार है। भू-राजस्व संहिता 1959 एवं म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश एवं पुनर्घनत्‍वीकरण नीति का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं हुआ है।

जिला अभिलेखागार में उपलब्‍ध अभिलेख

[राजस्व]

70. ( क्र. 2207 ) श्री सुनील उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) नर्मदापुरम, छिन्‍दवाड़ा एवं बैतूल जिले के जिला राजस्‍व अभिलेखागार में कितने राजस्‍व ग्रामों की मिसल बन्‍दोबस्‍त, निस्‍तार पत्रक, अधिकार अभिलेख वर्तमान में उपलब्‍ध हैं, इनमें गैरखाते की किस-किस मद में कितनी-कितनी भूमि दर्ज बताई गई है? (ख) मिसल बन्‍दोबस्‍त के बाजिबुल अर्ज, गांव कायदा, निस्‍तार पत्रक, अधिकार अभिलेख में दर्ज भूमियों को भा.व.अ. 1927 की धारा 29 एवं धारा 4 में अधिसूचित करने, वर्किंग प्‍लान, एरिया रजिस्‍टर, वन कक्ष इतिहास एवं वन कक्ष मानचित्र में दर्ज कर कब्‍जा करने का क्‍या-क्‍या अधिकार भू-राजस्‍व संहिता 1959 की किस-किस धारा में वन विभाग को दिया गया है? (ग) छिन्‍दवाड़ा, बैतूल एवं नर्मदापुरम जिले के निस्‍तार पत्रक, अधिकार अभिलेख में दर्ज कितनी भूमि किस वन मंडल के वर्किंग प्‍लान, एरिया रजिस्‍टर, वन कक्ष इतिहास, वन कक्ष मानचित्र में दर्ज कर वन विभाग के कब्‍जे में है? इस कब्‍जे की प्रविष्टि खसरा पंजी में प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी दर्ज नहीं करने का क्‍या कारण है? (घ) वर्किंग प्‍लान में दर्ज कर वन विभाग के कब्‍जे की भूमि को कलेक्‍टर ने किस प्रकरण क्रमांक, आदेश दिनांक से वन विभाग को आवंटित किया है? यदि प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी आवंटित नहीं किया हो तो कारण बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला बैतूल जिले के जिला राजस्‍व अभिलेखागार में 1303 ग्रामों की मिसल बन्‍दोबस्‍त, 1358 ग्रामों के निस्‍तार पत्रक, 1169 ग्रामों के अधिकार अभिलेख तथा 55 ग्रामों के वर्ष 2015-15 से 2016-17 के अधिकार अभिलेख उपलब्‍ध है। इनमें गैर खाते की आबादी मद की 3395  हे., अमराई-बाग मद की 4  हे., बड़े झाड़ का जंगल मद की 114361 हे., छोटे झाड़ का जंगल मद की 27827 हे., पानी के नीचे मद की 28847 हे., पहाड़-चट्टान मद की 24262 हे. एवं सड़क-इमारत मद की 10722 हे. भूमि दर्ज बताई गई है। जिला छिंदवाड़ा के जिला राजस्‍व अभिलेखागार में छिंदवाड़ा/पांढुर्णा जिले के 2011 राजस्‍व ग्रामों की मिसल बंदोबस्‍त, 2011 ग्रामों का निस्‍तार पत्रक, 1378 ग्रामों का अधिकार अभिलेख वर्तमान में उपलब्‍ध है, जिला छिंदवाड़ा में गैर खाते मद की जानकारी मदवार निम्‍नानुसार है :-

क्रं.

मद

रकबा

1

आबादी

2986 हे.

2

बड़े झाड़ के जंगल

231099 हे.

3

छोटे झाड़ के जंगल

54527 हे.,

4

पानी के नीचे

26714 हे.

5

पहाड़ चट्टान

30996 हे.

6

सड़क रास्‍ता

8585 हे.

जिला नर्मदापुरम के जिला राजस्‍व अभिलेखागार में 936 राजस्‍व ग्रामों की मिसल बंदोबस्‍त, निस्‍तार पत्रक, अधिकार अभिलेख, वर्तमान में उपलब्‍ध है। जिला अभिलेखागार में उपलब्‍ध अभिलेखों के आधार पर गैर खाते मद की जानकारी, मदवार जानकारी संकलन करने में विस्‍तृत स्‍वरूप की होने से समय की आवश्‍यकता होगी। वार्षिक ऋतु फसल प्रतिवेदन तथा वार्षिक ऋतु फसल प्रतिवेदन तथा वार्षिक कृषि सांख्यिकी सारणी के अनुसार जिला नर्मदापुरम में गैर खाते मद की जानकारी मदवार निम्‍नानुसार है :–

क्रं.

मद

रकबा

1

आबादी

2986 हे.

2

बड़े झाड़ के जंगल

231099 हे.

3

छोटे झाड़ के जंगल

54527 हे.,

4

पानी के नीचे

26714 हे.

5

पहाड़ चट्टान

30996 हे.

6

सड़क रास्‍ता

8585 हे.

(ख) भू-राजस्‍व संहिता 1959 में मिसल बन्‍दोबस्‍त के बाजिबुल अर्ज, गांव कायदा, निस्‍तार पत्रक, अधिकार अभिलेख में दर्ज भूमियों को भा.व.अ. 1927 की धारा 29 एवं धारा 4 में अधिसूचित करने, वर्किंग प्‍लान, एरिया रजिस्‍टर, वन कक्ष इतिहास एवं वन कक्ष मानचित्र में दर्ज कर वन विभाग द्वारा कब्‍जा करने के अधिकार बाबत् कोई प्रावधान नहीं है। (ग) बैतूल जिला अंतर्गत निस्‍तार पत्रक, अधिकार अभिलेख में दर्ज 16126.193 हे. भूमि उत्‍तर वन मंडल बैतूल के, 34402.480 हे. भूमि दक्षिण वन मंडल बैतूल के एवं 23503.180 हे. भूमि पश्चिम वन मंडल बैतूल के वर्किंग प्‍लान, एरिया रजिस्‍टर, वन कक्ष इतिहास, वन कक्ष मानचित्र में दर्ज है। वर्किंग प्‍लान में शामिल भूमि की खसरा पंजी में प्रविष्टि दर्ज करने के संबंध में निर्देश प्राप्‍त नहीं होने के कारण प्रविष्टि खसरा पंजी में दर्ज नहीं है। जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि पूर्व वन मंडल रकबा 94678.479 हे., पश्चिम वन मंडल रकबा 163516.726 हे., वर्किंग प्‍लान, एरिया रजिस्‍टर, वन कक्ष इतिहास, वन कक्ष मानचित्र में दर्ज कर वन विभाग के कब्‍जे में है। वर्किंग प्‍लान में शामिल भूमि की खसरा पंजी में प्रविष्टि के संबंध में समय-समय पर वन विभाग से जानकारी/निर्देश प्राप्‍त होने पर दर्ज करने की कार्यवाही की जाती है। जिला नर्मदापुरम में कार्यालय वन मंडलाधिकारी सामान्‍य वन मंडल नर्मदापुरम के पत्र क्रमांक/मा चि/7954 दिनांक 21-72025 के द्वारा प्राप्‍त की गई है। जिसमें लेख किया गया है कि वन मंडल नर्मदापुरम की कार्य आयोजन अवधि वर्ष 2023-24 से 2032-33 के अनुसार वन मंडल अंतर्गत निम्‍नानुसार आरक्षित, संरक्षित एवं अवर्गीकृत भूमि उपलब्‍ध है :-

वैधानिक स्थिति

अधिसूचित क्षेत्रफसल (हे. में)

अवर्गीकृत वन (हे. में)

कुल क्षेत्रफल

आरक्षित वनखंड

56068.291

-

56068.291

संरक्षित वनखंड

31296.174

-

31296.174

अवर्गीकृत वन

-

12.18

12.18

योग

87364.465

12.18

87376.645

(घ) वर्किंग प्लान में दर्ज भूमियों को आवंटित किये जाने के संबंध में प्रकरण न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित न होकर प्रावधान अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालयों में दर्ज होकर प्रचलित है। अत: शेष प्रश्‍नांश की जानकारी निरंक है।

विभाग में संचालित योजना/परियोजनाओं की जानकारी

[जल संसाधन]

71. ( क्र. 2255 ) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग द्वारा बैतूल जिले में विगत 05 वर्षों में कितने छोटे-बड़े जलाशयों का निर्माण हुआ है? सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार निर्मित जलाशयों की जल भरण क्षमता क्‍या है तथा कितने हेक्‍टर क्षेत्र में सिंचाई होती है? जलाशयवार बतायें। (ग) क्‍या विभाग द्वारा वर्तमान में घोड़ाडोंगरी विधान सभा क्षेत्र में कोई नवीन जलाशय बनाने का प्रस्‍ताव है? (घ) यदि हाँ, तो प्रस्‍तावित योजना की जानकारी देवें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौदह"

बैतूल जिले में पर्यटन क्षेत्र का विकास

[पर्यटन]

72. ( क्र. 2256 ) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके : क्या राज्‍य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बैतूल जिले को भी पर्यटन क्षेत्र में लाने के उद्देश्‍य से जिलों के अलग-अलग स्‍थलों का चयन किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन से स्‍थलों का चयन/सर्वे किया गया है? (ग) क्‍या बैतूल जिले में गोंड राजवंश के किले महल के अवशेष मौजूद है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ है? (घ) शासन स्‍तर से इन्‍हें चिन्हित कर संरक्षित करने तथा पर्यटन स्‍थल हेतु विकसित करने की योजना है?

राज्‍य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) शाहपुर तहसील अंतर्गत चूरना प्रवेश द्वार एवं ताप्‍ती उद्गम स्‍थल मुलताई का चयन एवं सर्वे किया गया। (ग) जी हाँ। खेरला किला, भंवरगढ़, सांवलीगढ़, शेरगढ़ और असीरगढ़ बैतूल जिले के अंतर्गत है। (घ) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत किसी स्‍थल को चिन्‍हांकित कर संरक्षित करने तथा पर्यटन स्‍थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

बैतूल जिले के चौपना क्षेत्र में पुनर्वास

[राजस्व]

73. ( क्र. 2258 ) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के विकासखंड घोड़ाडोंगरी के चोपना क्षेत्र में कितने ग्रामों में कितने परिवारों को पुनर्वास के तहत कब-कब बसाया गया है? वर्षवार बतावें। (ख) क्या पुनर्वास के तहत बसाये गये परिवारों को स्थाई पट्टे जारी किये गये हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) यदि हाँ, तो क्या पुनर्वास के तहत बसाये परिवारों को जारी पट्टों के अंतर्गत जमीन का सीमांकन व पट्टाधारी परिवारों के कब्जे में जमीन दिलवाई गई थी अथवा नहीं? बतायें। (घ) वर्तमान में सीमांकन की कितनी समस्याएं प्राप्त हुई हैं? उन शिकायतों का क्या निराकरण किया गया है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) बैतूल जिले के विकासखंड घोड़ाडोंगरी के चोपना क्षेत्र में 32 ग्रामों में 2610 परिवारों को पुनर्वास के तहत वर्ष 1964, 1975 एवं 1988 में बसाया गया है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। (घ) वर्तमान में सीमांकन की समस्याओं के संबंध में राजस्व अभिलेख अनुसार पट्टा आवंटित भूमि का सीमांकन आवेदन प्राप्त होने पर समय-समय पर निराकरण किया जा रहा है। राजस्‍व वर्ष 2025-26 में प्रश्‍नांकित दिनांक तक सीमांकन के 281 आवेदन प्राप्‍त हुये, सभी 281 सीमांकन आवेदनों का निराकरण किया गया है। प्रतिवर्ष सीमांकन के आवेदन प्राप्त होते हैं जिनका निराकरण समय-सीमा में किया जाता है।

बेतवा वृहद प्रेशराइज्ड सिंचाई योजना की स्‍वीकृति

[जल संसाधन]

74. ( क्र. 2268 ) श्री मुकेश टंडन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विदिशा जिले में बेतवा वृहद प्रेशराइज्ड सिंचाई योजना स्‍वीकृत के लिये प्रस्‍तावित है? क्‍या इसका सर्वे हो चुका है? यदि हाँ, तो इसकी लागत, सिंचाई क्षेत्र, लाभान्वित ग्रामों एवं कृषकों की संख्‍या बतावें। (ख) क्‍या मा. मुख्‍यमंत्री महोदय ने अपने विदिशा कार्यक्रम में इस योजना की शीघ्र स्‍वीकृति प्रदान करने का आश्‍वासन दिया था? क्‍या शासन/विभाग इस सिंचाई योजना को स्‍वीकृति प्रदान करने जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। विवरण संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) तकनीकी साध्‍यता करने उपरांत स्‍वीकृति की कार्यवाही उपलब्‍ध विभागीय वित्‍तीय प्रावधानों के अनुरूप किया जाना प्रतिवेदित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के प्रकरणों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

75. ( क्र. 2310 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय भोपाल में अधिकारियों के एरियर, वेतन वृद्धि, समयमान, पेंशन एवं अन्‍य सेवा संबंधी स्‍वत्‍वों के कितने प्रकरण किस कारण/कितने समय से लंबित हैं? विस्‍तृत जानकारी प्रदान की जावे। वित्‍त अधिकारी कुलदीप पंवार की इसमें क्‍या भूमिका है? कारण सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरणों को अनावश्‍यक रूप से लंबित रखे जाने पर संबंधित दोषी अधिकारी के विरूद्ध जिम्‍मेदारी तय कर क्‍या कार्यवाही की गई है? संबंधित दस्‍तावेजों की प्रति उपलब्‍ध कराई जावे। (ग) वित्‍त अधिकारी कुलदीप पंवार के विरूद्ध सहकर्मी महिलाओं द्वारा की गई उत्‍पीड़न की शिकायत के संबंध में गठित जांच दल द्वारा प्रस्‍तुत प्रतिवेदन, गवाहों के कथन, शिकायतकर्ताओं के कथन, शिकायत के अंतिम प्रतिवेदन की सत्‍यापित प्रति उपलब्‍ध कराई जावे। विगत 02 वर्षों में इनके विरूद्ध प्राप्‍त अन्‍य शिकायतों की छायाप्रति एवं विभाग द्वारा कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन उपलब्‍ध करावें। (घ) क्‍या कुलदीप पंवार का स्‍थापनांतरण किया जा चुका है, यदि हाँ, तो आज दिनांक तक उन्‍हें भारमुक्‍त नहीं किये जाने के क्‍या कारण हैं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय भोपाल में अधिकारियों के एरियर, वेतन वृद्धि, समयमान, पेंशन एवं अन्‍य सेवा संबंधी स्‍वत्‍वों के लंबित प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। श्री कुलदीप पंवार, संयुक्‍त संचालक एवं वित्‍त अधिकारी के पद पर हैं। वित्‍त अधिकारी के दायित्‍व में वित्‍तीय स्‍वीकृति जारी करना, लेखा परीक्षण, ऑडिट कंडिकाओं का निराकरण, वित्‍त से संबंधित कार्य के अतिरिक्‍त स्‍थापना शाखा के एरियर, वेतन वृद्धि एवं समयमान, पेंशन आदि के प्रकरणों में स्‍थापना शाखा द्वारा सौंपे गये कार्य को संपादित किया जाता है। (ख) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) वित्‍त अधिकारी श्री कुलदीप पंवार के विरूद्ध की गई उत्‍पीड़न की शिकायत, जांच दल का प्रतिवेदन, गवाहों के कथन, शिकायतकर्ता के कथन, शिकायत का अंतिम प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। विगत दो वर्षों में इनके विरूद्ध प्राप्‍त अन्‍य शिकायतों की संख्‍या निरंक है। कार्यालय द्वारा पूर्व शिकायत पर प्राप्‍त जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्यवाही का आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) जी हाँ। स्‍थानांतरण उपरांत भारमुक्‍त किये जाने के विरूद्ध श्री कुलदीप पंवार द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय में दायर याचिका क्रमांक डब्‍ल्‍यू.पी. 16869/2024 में दिनांक 01/07/2024 को स्‍थगन आदेश प्राप्‍त हुआ तथा वर्तमान में माननीय न्‍यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। पारित निर्णय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार

फसल की सिंचाई हेतु पानी का प्रदाय

[जल संसाधन]

76. ( क्र. 2311 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला हरदा में तवा परियोजना अन्तर्गत नहर के 3008 पॉइंट से हरदा जिले को कितना पानी देने का डिजाइन डिस्चार्ज निर्धारित है और कितना पानी दिया जाता है? रबी एवं ग्रीष्म कालीन मूंग की फसल हेतु पृथक-पृथक बतावें। विगत 5 वर्षों में कितना-कितना पानी जिले को इस पॉइंट से प्रदाय किया गया है? क्या इसकी लॉगबुक संधारित की गई है? यदि हाँ, तो सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करायें। यदि नहीं तो इसके लिये कौन दोषी है? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाह की गई है? विस्तृत जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नकर्ता के अंतर्गत प्रश्‍न क्र. 383 दिनांक 17.12.2024 के जवाब में यह बताया गया है कि काथडी, करताना, रूंदलाय ग्राम तवा सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र में है। यदि ये ग्राम कमांड क्षेत्र में है तो कितना-कितना पानी इन ग्रामों में विगत 5 रबी एवं ग्रीष्म कालीन मूँग हेतु प्रदान किया गया है? ग्राम रूंदलाय एक ऐसा ग्राम है जिसके नाम से रूंदलाय माईनर संचालित हो रही है परन्तु इसी रूंदलाय ग्राम में मूंग की फसल हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों? ग्राम रूंदलाय में मूंग की फसल हेतु किसानों को पानी प्रदाय कराने की शासन की क्या योजना है? (ग) हरदा जिले को शत्-प्रतिशत सिंचित किये जाने हेतु निर्माणाधीन मोरण्‍ड-गंजाल एवं शहीद इलाप सिंह माइक्रो उद्वहन परियोजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? कार्य वर्तमान में किस स्तर पर प्रचलित है? (घ) विभाग द्वारा नहरों का मेंटेनेंस एवं टूटे हुए गेटों को बदलवाने, नहरों की साफ-सफाई किये जाने तथा उन्हें पक्का किये जाने हेतु हरदा जिले में कितना बजट विगत 02 वर्षों में आवंटित किया गया है तथा इसका उपयोग किस-किस कार्य में किया गया है? इसकी राशिवार, कार्यवार, ग्रामवार, एजेंसीवार पृथक-पृथक जानकारी देवें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) 2053 क्‍यूसेक। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार है। जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार है। अत: शेष प्रश्‍नांश लागू नहीं। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के "प्रपत्र-ब" अनुसार है। रूंदलाय ग्राम रूंदलाय उपशाखा के अंतिम छोर का ग्राम है, तवा बांध में रबी सिंचाई के उपरांत पर्याप्‍त पानी उपलब्‍ध नहीं होने के कारण ग्रीष्‍म कालीन मूंग फसल हेतु अंतिम छोर तक पानी दिया जाना संभव नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिवेदित हरदा जिले को शत्-प्रतिशत सिंचित किये जाने के लिये जाने के लिए निर्माणाधीन मोरण्‍ड गंजाल संयुक्‍त सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य 05.02.2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। वर्तमान में पम्‍प हाउस क्रमांक 04 (इंदिरा सागर जलाशय के बैंक वॉटर से उद्वहन करके) ग्राम मुगल रैयत, तहसील हरसूद जिला खंडवा का निर्माण कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है एवं इसकी जल वितरण प्रणाली के अंतर्गत स्‍कीम नं. 06, 07 एवं 08 में भूमिगत पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। लगभग 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। बांध हेतु वन एवं पर्यावरण स्‍वीकृति की प्रत्‍याशा में मोरण्‍ड गंजाल बांध निर्माण का कार्य लंबित है। वन एवं पर्यावरण की स्‍वीकृति का प्रकरण केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्‍ली में प्रक्रियाधीन है। हरदा जिले के शहीद इलाप सिंह सूक्ष्‍म उद्वहन सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य 05.09.2029 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। वर्तमान में पम्‍प हाउस क्रमांक 01 ग्राम भमौरी तहसील हंडिया जिला हरदा में निर्मित होना है। जिसकी खुदाई का कार्य प्रगति पर है एवं पम्‍प हाउस क्रमांक 02 ग्राम करणपुरा तहसील हंडिया जिला हरदा में खुदाई का कार्य प्रगति पर है एवं के-बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। (घ) विद्युत यांत्रिकी द्वारा विगत 02 वर्षों से हरदा जिले में गेटों को बदलने का कोई कार्य नहीं कराया गया है। नहरों की मरम्‍मत/साफ सफाई कार्य हेतु वित्‍तीय वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में प्राप्‍त आवंटन एवं व्‍यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-स" एवं "स-1" अनुसार है।

सागर स्थित ढाना हवाई पट्टी का उन्नयन

[पर्यटन]

77. ( क्र. 2336 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या राज्‍य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना पी.एम. श्री पर्यटन वायु सेवा अंतर्गत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा गया है? यदि हाँ, तो इस योजना का विस्तार कर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के संभागीय मुख्यालय सागर को भी इसमें शामिल किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो वर्तमान में क्या कार्यवाही प्रचलन में है? यदि नहीं तो क्या शासन इस पर विचार करेगा? (ख) प्रश्‍नकर्ता तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 348, दिनांक 09 फरवरी 2024 के उत्तरांश बताया गया था कि बुन्देलखण्ड अंचल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहर संभागीय मुख्यालय सागर स्थित ढाना हवाई पट्टी के उन्नयन हेतु कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो अब तक हुई कार्यवाही से अवगत करायें। (ग) क्या सागर में 27 दिसम्बर 2024 को आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सागर स्थित ढाना हवाई पट्टी के उन्नयन हेतु किसी कंपनी द्वारा इकरार पत्र (MOU) दिया गया था? यदि हाँ, तो कितनी राशि का तथा प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है?

राज्‍य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में पी.एम. श्री पर्यटन वायु सेवा के अंतर्गत वायु सेवा का संचालन प्रदेश के मुख्‍य शहरों इंदौर, भोपाल, सतना, रीवा, सिंगरौली के मध्‍य किया जा रहा है। नये शहरों को पी.एम. श्री वायु सेवा से जोड़ने का निर्णय ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए निजी ऑपरेटर द्वारा लिया जाता है (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) विभाग के साथ कोई MOU नहीं हुआ है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सोलह"

सीतानगर मध्य सिंचाई परियोजना से वंचित ग्राम

[जल संसाधन]

78. ( क्र. 2347 ) श्री जयंत मलैया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिला अंतर्गत वर्ष 2018 में सीतानगर मध्य सिंचाई परियोजना 518.09 करोड़ रूपये से स्वीकृत हुई। इस परियोजना का कार्य जून 2023 तक पूर्ण किया जाना था परन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। कार्य में विलम्ब होने का क्या कारण है एवं यह कार्य कब तक पूर्ण होगा? (ख) कार्य प्रारंभ होने के पश्चात निर्माण एजेंसी व अधिकारियों ने दमोह तहसील के 62 गांवों में से 33 गांव परियोजना से बाहर करते हुये, 29 गांव रकबा 9180 हेक्ट. किया गया। निर्माण एजेंसी को किसने सर्वे करने का आदेश दिया और विभाग द्वारा स्वीकृत मूल डी.पी.आर. 2018 में परिवर्तन किस आधार पर एवं किस अधिकारी के आदेश से किया गया? किस आदेश के तहत उक्त परिवर्तन किया गया है एवं परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? (ग) दमोह तहसील के 33 गांव परियोजना के लाभ/सिंचाई से वंचित हुये, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो सका। दमोह तहसील के शेष 33 गांव जो अलग किये गये हैं, इनको इस परियोजना में कब शामिल किया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, परियोजना निर्माण कार्य दिनांक 09.05.2023 को पूर्ण किया जा चुका है। अत: शेष प्रश्‍नांश लागू नहीं। (ख) जी नहीं, परियोजना के मूल डी.पी.आर. में दमोह तहसील के 35 ग्राम शामिल थे। निर्माण एजेंसी द्वारा विस्‍तृत सर्वेक्षण उपरांत दमोह के 29 ग्रामों का 9180 हेक्‍टेयर सी.सी.ए. सम्मिलित किया गया। निर्माण एजेंसी द्वारा विस्‍तृत सर्वेक्षण अनुबंध के प्रावधानों के तहत किया गया। उक्‍त विस्‍तृत सर्वेक्षण एवं परीक्षण के आधार पर तत्‍कालीन मुख्‍य अभियंता के पत्र क्र. 878 दिनांक 02.07.2020 के द्वारा कमांड की चक प्‍लानिंग का अनुमोदन किया गया। सीतानगर परियोजना का बांध स्‍थल पथरिया तहसील के ग्राम सीतानगर के समीप स्थित है। पथरिया तहसील के 22 गावों का संपूर्ण सी.सी.ए. प्रारंभिक भाग में होने से सम्मिलित किया गया है जिससे पथरिया क्षेत्र के प्रस्‍तावित कमांड में 2220 हे. की वृद्धि हुई तथा दमोह तहसील के प्रस्‍तावित सी.सी.ए. में कमी हुई जिसके कारण प्रस्‍तावित 35 ग्रामों में से 29 ग्रामों का सी.सी.ए. ही सम्मिलित किया गया है। (ग) जी नहीं, सीतानगर परियोजना में अतिरिक्‍त जल उपलब्‍ध नहीं होने के कारण अन्‍य ग्रामों को शामिल किया जाना संभव नहीं है।

सतधारू मध्य सिंचाई परियोजना कार्य में विलम्‍ब

[जल संसाधन]

79. ( क्र. 2348 ) श्री जयंत मलैया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह विधानसभा क्षेत्र में सतधारू सिंचाई परियोजना वर्ष 2018 में स्वीकृत हुई, जिसको जून 2023 में पूर्ण किया जाना था। दो बार एक्सटेंशन देने के बाद भी आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्य में विलम्ब होने का क्या कारण है एवं यह कार्य कब तक पूर्ण होगा?                                  (ख) परियोजना कार्य पूर्ण होने में लगभग ढाई वर्ष विलम्ब हो चुका है, इस कारण हजारों किसानों को दूसरी एवं तीसरी फसल न ले पाने से अरबों रूपये का नुकसान हो चुका है। प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ सिंचाई से लगभग 5-10 हजार रू. मुनाफा होता है। प्रश्‍नकर्ता कार्य में विलम्ब होने की जांच कराना चाहता है? (ग) जल निगम द्वारा दमोह वि.स. क्षेत्र के 163 ग्रामों को पाइप-लाइन के द्वारा पेयजल उपलब्ध किया जाना था, परन्तु पेयजल योजना सुचारू रूप से नहीं चल रही है, इसका क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, कोविड-19, के कारण काम अवरूद्ध होने से, डूब क्षेत्र में अत्यधिक जल भराव के कारण, पंप हाउस का निर्माण कार्य नहीं होने एवं पाइप लाइन बिछाने के कार्य को कृषकों द्वारा अवरोध उत्पन्न करने के कारण कार्य में विलंब हुआ है। बांध का कार्य वर्ष 2021 में शत्-प्रतिशत एवं प्रेशराइज्ड पद्धति का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य दिसम्बर 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ख) उत्‍तरांश '' में दर्शाये गये कारणों से योजना का पूर्ण करने का लक्ष्य परिवर्तित हुआ है। अतः जांच कराने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जल निगम से प्रतिवेदित जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 165 की उपधारा 6 (क) का निरसन

[राजस्व]

80. ( क्र. 2367 ) सुश्री मंजू राजेन्‍द्र दादू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2013 से 2015 के बीच म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 165 की उपधारा 6 (क) को विलोपित/निरसन करने हेतु कमेटी का गठन शासन द्वारा किया गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में यदि कमेटी का गठन शासन द्वारा किया गया है तो उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी प्रपत्र सहित देवें। (ग) गठित कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों पर शासन द्वारा अब तक क्या निर्णय लिया गया है? निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में यदि कमेटी द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है तो उक्त संबंध में कब और क्या निर्णय लिया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फर्जी विधानसभा प्रश्‍न के माध्यम से जानकारी जुटाने वालों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

81. ( क्र. 2414 ) श्री विपीन जैन : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फर्जी विधानसभा प्रश्‍न के माध्यम से जानकारी जुटाने वाले विधानसभा और शासन-प्रशासन की छवि धूमिल करने वाले सम्बंधित विभाग के जिला प्रमुखों पर क्या कार्यवाही की जाती है? इस प्रकार का कृत्य करने वालों पर कौन कार्यवाही करेगा?                                                      (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर द्वारा फर्जी विधानसभा प्रश्‍न के माध्यम से जानकारी एकत्र करने वाले पर प्रकरण दर्ज किए जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक मंदसौर, मध्यप्रदेश विधानसभा भोपाल, प्रमुख सचिव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल सभी को लिखा गया था। (ग) आज दिनांक तक संबंधित पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है? इसके क्या कारण रहे हैं? (घ) उक्त कृत्य बहुत ही शर्मनाक है और इससे शासन की छवि भी धूमिल हुई है, बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं हुई है। (ड.) सदन की गरिमा को बनाएं रखने के लिए और इस प्रकार का कृति करने वाले जिम्मेदारों पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) शासकीय कार्य में लापरवाही पाये जाने पर उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं, कार्यवाही की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्य से हटाया गया। प्रकरण की संपूर्ण जांच हेतु संचालनालय स्तर से तीन सदस्यीय जांच दल का गठन कर प्रकरण में जांच कराई जा रही है। (घ) जानकारी उत्तरांश (ग) अनुसार। (ड.) उत्तरांश (ग) अनुसार तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया जाकर जांच संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

अस्पतालों में चिकित्सक एवं स्टाफ की कमी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

82. ( क्र. 2457 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चौरई चांद एवं बिछुआ के अस्पताल में स्वीकृत पदों की जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ख) उक्त अस्पतालों में वर्तमान कार्यरत स्टाफ का विवरण पृथक-पृथक देवें। (ग) उपरोक्त अस्पतालों में यदि चिकित्सक एवं स्टॉफ की कमी है तो कब तक पूर्ति कर दी जावेगी? (घ) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा समय-समय पर रिक्त पदों की पूर्ति संबंधी कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में लैब टेक्नीशियन एवं रेडियोग्राफर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कांउसलिंग प्रक्रिया के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग व म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल को क्रमशः चिकित्सकों व पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों पूर्ति हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश '''' अनुसार।

सेवरखेड़ी-सेलारखेड़ी परियोजना की जानकारी

[जल संसाधन]

83. ( क्र. 2470 ) श्री सतीश मालवीय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की सेवरखेड़ी-सेलारखेड़ी परियोजना में कितनी जमीनें अधिग्रहित की गई हैं? उक्त योजना में भूमि अधिग्रहण सहित कितनी राशि खर्च की जावेगी? उक्त निर्माण कार्य की डी.पी.आर., वर्क ऑर्डर एवं नियम एवं शर्तों सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) उक्त परियोजना में कितनी राशि व्यय की जावेगी? वर्तमान में निर्माण एजेन्सी द्वारा कितना कार्य किया गया है एवं कितना भुगतान निर्माण एजेन्सी को किया गया है? बिल, मेजरमेंट की छायाप्रति सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) सेवरखेड़ी-सेलारखेड़ी परियोजना के संबंध में निर्माण एजेन्सी को उक्त परियोजना कितने समय में पूर्ण किया जाना है? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) उज्‍जैन जिले की सेवरखेड़ी-सेलारखेड़ी परियोजना में 76.665 हेक्‍टेयर निजी भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्‍तावित है। उक्‍त योजना अंतर्गत भूमि अधिग्रहण सहित प्रशासकीय स्‍वीकृति राशि रू 614.53 करोड़ स्‍वीकृत है। उक्‍त निर्माण कार्य की डी.पी.आर., वर्क ऑर्डर एवं नियम एवं शर्तों सहित संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 एवं ''2'' अनुसार है। (ख) उक्‍त परियोजना में अनुबंध अनुसार राशि रू. 445.41 करोड़ (जी.एस.टी रहित) व्‍यय किया जाना प्रस्‍तावित है। निर्माण एजेंसी द्वारा अद्यतन 32% कार्य के विरूद्ध राशि रू. 163.23 करोड़ (जी.एस.टी 18 % सहित) भुगतान निर्माण एजेंसी को किया गया है। बिल मेजरमेंट की छायाप्रति सहित संपूर्ण जानकारी संलग्‍न प्रेषित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार है। (ग) सेवरखेड़ी-सेलारखेड़ी परियोजना के संबंध में निर्माण एजेंसी को उक्त परियोजना अनुबंधानुसार दिनांक 24.05.2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

सरकार की नीति के विरूद्ध जलाशय का आवंटन

[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]

84. ( क्र. 2476 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या राज्‍य मंत्री, मछुआ कल्‍याण एवं मत्‍स्‍य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश की मत्स्य पालन नीति में छोटे जलाशयों के आवंटन वंशानुगत मछुआरा सहकारी समिति को आवंटित करने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में भोपाल जिले में किन-किन समितियों को कौन-कौन से जलाशय आवंटित किए गए? सूची सहित बताएं। (ग) ऐसी कौन-कौन सी मछुआरा समितियां हैं जिनमें गैर परम्‍परागत मछुआरा सदस्य हैं और उनको जलाशय आवंटित किए गए? (घ) क्यों सरकार की नीति के विरूद्ध जलाशय के आवंटन और बेनामी तरीकों से मछुआरों के हक को छीन कर पर्दे के पीछे रहकर जलाशयों का संचालन कर रहे हैं? उसकी जांच कराकर आवंटन निरस्त कर वास्तविक मछुआरा परिवारों की समितियों को आवंटित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्‍य मंत्री, मछुआ कल्‍याण एवं मत्‍स्‍य विकास ( श्री नारायण सिंह पंवार ) : (क) जी हाँ। वंशानुगत समिति न होने पर क्रम निर्धारित है, जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विगत तीन वर्षों में भोपाल जिले में कोई भी छोटे जलाशय समितियों को आवंटित नहीं किये गये। (ग) भोपाल जिले में ऐसी किसी भी गैर परम्‍परागत मछुआ समितियों को छोटे जलाशय आवंटित नहीं किये गये।                   (घ) नीति विरूद्ध जलाशय के आवंटन संबंधी विभाग को कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई। जांच का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अठारह"

स्टॉप डैम के निर्माण कार्य में विलम्‍ब

[जल संसाधन]

85. ( क्र. 2480 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दतिया की विधानसभा भाण्डेर में उनाव बालाजी मंदिर के पास पहूज नदी पर स्टॉप डैम कम काजवे का कार्य कब स्वीकृत हुआ था? किस एजेन्सी से कार्य कराया जा रहा है? कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या है? (ख) क्या समयावधि में कार्य पूर्ण हुआ है अथवा नहीं? यदि नहीं तो संबंधित एजेन्सी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो क्या इसके लिये कौन जिम्मेदार है? (ग) उक्त स्टॉप डैम कब तक पूर्ण होगा? समयावधि बतायें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) दिनांक 28.03.2022 को। मेसर्स कात्यायनी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी मुरैना। दिनांक 06.09.2023 तक निर्धारित थी। ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि के साथ नियत समय में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण विभाग द्वारा ठेकेदार को अनुबंध विखण्‍डन का नोटिस दिया गया है। अनुबंध विखण्‍डन के बाद ही कार्य पूर्ण करने की तिथि नियत किया जा सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ख) जी नहीं। अनुबंधित एजेन्सी के विरूद्ध अनुबंध में निहित पेनाल्‍टी क्‍लॉज (अर्थदण्‍ड) के तहत एजेन्‍सी को चेतावनी दी गई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

बहुती नगर परियोजना में संविदाकार की लापरवाही

[जल संसाधन]

86. ( क्र. 2494 ) श्री नरेन्द्र प्रजापति [इंजीनियर] : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत क्योंटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती परियोजना का कार्य चल रहा है, जिसके निर्माण से विधानसभा मनगवां 73 के किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिलता है, इसका निर्माण कब तक हो पायेगा? समय-सीमा सहित बतायें। (ख) बहुती नहर परियोजना के निर्माण हेतु कुल कितने क्षेत्रफल का रकबा सिंचित होना है? निर्माण कार्य की स्वीकृति से आज तक कितने रकबा को सिंचित किया गया और कितना बाकी है एवं कब तक कार्य पूर्ण किया जायेगा? (ग) बहुती नहर परियोजना निर्माण में जिस संविदाकार को कार्य दिया गया उनको कुल कितना भुगतान किया गया है? उसका ब्यौरा निर्माण कार्य अवधि तक स्ट्रक्चर भुगतान के ब्यौरे सहित जानकारी देने का कष्ट करें। निर्माण कार्य व्यय के ब्यौरा स्थान, निर्माण की जगह, भुगतान की राशि सहित जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा मनगवां-73 के नहर निर्माण से कई गांव डूब में आ गये जिसमें बाबूपुर, डगरडुआ आदि गांव के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। क्‍या उन किसानों को नुकसान संविदाकार की लापरवाही से हुआ है। उन गांवों के किसानों का सर्वे कराकर संविदाकार की सुरक्षा राशि (जमा राशि) से मुआवजा दिया जाये समय-सीमा सहित बतावें

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। दिनांक 30.7.2026 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ख) 65, 000 हेक्टेयर। 35, 000 हेक्टेयर। शेष 30, 000 हेक्‍टेयर रकबा दिनांक 30.07.2026 तक योजना पूर्ण होना लक्षित है। (ग) ₹ 105.44 करोड़ संविदाकार को भुगतान किया गया है। विवरण संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। 273 स्ट्रक्चरों में से 07 का कार्य पूर्ण है तथा शेष प्रगति पर है। (घ) विधानसभा क्षेत्र मनगवां-73 के अंतर्गत बाबूपुर, डगरडुआ आदि ग्रामों में नहर निर्माण कार्य के दौरान किसी भी कृषक की भूमि के डूब में आने अथवा स्थायी क्षति की कोई पुष्टि विभागीय निरीक्षण में नहीं पाई गई है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

नियम विरूद्ध प्रतिनियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

87. ( क्र. 2505 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की देवरी विधानसभा अंतर्गत स्‍कूल शिक्षा के जनपद शिक्षा केन्‍द्रों बी.आर.सी., बी.ए.सी. एवं जनशिक्षकों के कुल कितने पद स्‍वीकृत हैं, कितने पद रिक्‍त हैं? पदवार जानकारी देवें। किस पद पर कौन कब से पदस्‍थ है? (ख) क्‍या प्रतिनियुक्ति की समय-सीमा से अधिक समय से भी नियम विरूद्ध लोग पदस्‍थ हैं? ऐसे लोगों को कब अपने मूल कार्य हेतु भारमुक्‍त किया जावेगा? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) बी.ए.सी. एवं जनशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हेतु विगत 2 वर्षों में कब-कब आवेदन मंगाये गये? किन लोगों के द्वारा आवेदन दिये हैं? प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वालों की योग्‍यता क्‍या होनी चाहिए? नियम बतायें। रिक्‍त पदों पर कब तक बी.ए.सी. एवं जनशिक्षक पदस्‍थ कर दिये जायेंगे।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) देवरी विधान सभा अन्तर्गत जनपद शिक्षा केन्द्रों में बी.आर.सी., बी.ए.सी. एवं जनशिक्षकों के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। पदवार किस पद पर कौन कब से पदस्थ है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। (ख) जी हाँ। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था./1/राज/जी/194/ प्रति.नियु/2017/798 दिनांक 09.06.2017 के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यालय तथा उसके अनुशांगिक कार्यालयों यथा म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम/राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/राज्य ओपन स्कूल आदि कार्यालयों में पदस्थ शिक्षक संवर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भार मुक्त न किये जाने के निर्देश हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) बी.ए.सी. एवं जनशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हेतु विगत दो वर्षों में मंगाए गये आवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स'' अनुसार है। बी.ए.सी. एवं जनशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हेतु योग्यता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द'' अनुसार। रिक्त पदों पर बी.ए.सी. एवं जनशिक्षक की पदस्थापना की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदोन्नति

[स्कूल शिक्षा]

88. ( क्र. 2506 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की शिक्षिका श्रीमती देवकी नायक को क्या वर्ष 2015-2016 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या इन्हें सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी? (ख) क्‍या जिला शिक्षा अधिकारी एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा को कई बार आवेदन देने के उपरांत भी आज दिनांक तक इनके पद को पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण देवें। इनके लिये दोषी कौन है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी? (ग) यदि नहीं क्यों? क्या इनकी पदोन्नति आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है एवं इनका स्थानान्तरण भी अन्यत्र 2024 में कर दिया गया। (घ) आयुक्त शिक्षा भोपाल को दिये गये आवेदनों पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई? क्या इन्हें यथावत पदस्थ करते हुये पदोन्नति का लाभ पात्रता दिनांक से दिया जावेगा? समय-सीमा बतायें। यदि नहीं तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ, पदोन्नति आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट-1 पर है। (ख) पद, एज्‍युकेशन पोर्टल 3.0 पर अपडेट हो चुका है। प्रति संलग्‍न परिशिष्ट-2 पर है। शेषांश का प्रश्‍न ही उद्‌भूत नहीं होता है। (ग) जी नहीं, पदोन्नति उपरांत पदांकन किया गया है। आदेश की प्रति संलग्‍न परिशिष्ट-3 पर है। (घ) राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्ति दिनांक से वरिष्टत्ता प्रदान की गई है। अतः शेषांश का प्रश्‍न ही उद्‌भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बीस"

लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना में अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

89. ( क्र. 2514 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजनान्तर्गत कटनी जिले के किन-किन शालाओं में प्रशिक्षण कार्य किन-किन संस्थाओं के माध्यम से कब-कब कराए गए हैं? (ख) प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं द्वारा आवेदन शालाओं में अथवा जिले में किए गए हैं? किए गए आवेदनों पर प्रशिक्षण हेतु नियुक्ति किन के माध्यम से की गई है? उक्त संबंध में नियुक्तकर्ता अधिकारी का नाम बताएं तथा जिन संस्थाओं के माध्यम से उक्त योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कराए गए, क्या वे संस्थाएं इस कार्य हेतु पात्र थीं तथा जिस अधिकारी के माध्यम से संस्थाओं को प्रशिक्षण हेतु नियुक्त कर दिया गया, क्या अधिकारी उक्त कार्य हेतु पात्र हैं? उक्त संबंध में शासनादेशों के प्रति देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि नियमानुसार संस्थाएं पात्रता की श्रेणी में नहीं आती है, तो जिस अधिकारी द्वारा नियम विरूद्ध नियुक्ति की गई है, क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? (घ) क्या प्रश्‍नाधीन प्रकरण के संबंध में जिला पंचायत कटनी द्वारा संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई जांच की गई है? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) समस्‍त प्रथामिक/माध्‍यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समितियों द्वारा नियुक्‍त प्रशिक्षकों के माध्‍यम से एवं हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍ड्ररी स्‍कूलों में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा नियुक्‍त प्रशिक्षकों द्वारा विद्यालयों में लक्ष्‍मीबाई आत्‍मारक्षा योजना अंतर्गत प्रशिक्षण आयोजित किये गये, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर एवं निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (घ) जी हाँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला कटनी के आदेश क्र./1403/स्थापना/जि.प./2025 दिनांक 19.02.2025 को जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जल संरचनाओं की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य

[जल संसाधन]

90. ( क्र. 2524 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोलारस में स्थित गोहरी तालाब के वेस्‍ट वियर  जर्जर होकर मरम्मत कराये जाने योग्य हैं एवं क्या उसके गेट एवं वॉल्व खराब होने के कारण हजारों गैलन पानी बार्बद हो रहा है। यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें। (ख) क्या सुनाज तालाब से जो नहर बनाई गयी हैं, उसकी लेबलिंग सही न होने के कारण कई किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है? यदि हाँ, तो नहर की मरम्मत व लेबलिंग कराये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो विवरण दें। नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या भडौता स्टॉप डेम की उंचाई अधिक होने के कारण निचले खेतों में पानी भरने से अनेक किसानों की फसल खराब हो रही है? यदि हाँ, तो स्टॉप डेम के गेटों की ऊंचाई कम करने हेतु विभाग द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हाँ, तो विवरण देवें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (घ) प्रश्‍नांश (क) से (ग) में प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, विभागीय मंत्री जी व विभागीय अधिकारियों को कब-कब कौन-कौन से पत्र प्रेषित किये गये एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी? उक्त तीनों तालाबों की मरम्मत व जीर्णोद्धार कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) कोलारस वि.खं. में ग्राम गोहरी के पास कूड़ा तालाब स्थित है, जिसका वेस्‍ट वियर जर्जर न होकर बहुत अच्‍छी स्थिति में है। स्‍लूस गेट एवं पोइटिंग का कार्य बरसात के पूर्व कराया गया था। बांध में पानी आ जाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। रबी सिंचाई उपरांत कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्‍य है। (ख) सुनाज तालाब की मुख्‍य नहर कन्‍टूर नहर है तथा कुल लम्‍बाई 5.50 कि.मी. में से 02 कि.मी. लम्‍बाई में डीप कटिंग होने के कारण वर्षाकाल के दौरान नहर के वेड में मिट्टी का भराव हो जाता है, जिससे नहर के अन्तिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने में कठिनाई होती है। प्रति वर्ष रबी सिंचाई हेतु पानी संचालन के पूर्व नहर की साफ-सफाई कराई जाती है। विगत माह जून-2025 में भी मुख्‍य नहर की आर.डी. 03 कि.मी. से 04 कि.मी. के मध्‍य नहर के वेड क्‍लीयरेन्‍स का कार्य कराया गया है। नहर की शेष लम्‍बाई में रबी सिंचाई के पूर्व नहर के वेड क्‍लीयरेन्‍स का कार्य कराया जावेगा। (ग) सिंध नदी पर ग्राम भडौता के पास टामकी स्‍टॉप डेम का निर्माण निर्धारित ड्राइंग, डिजाइन के अनुसार ही 03.00 मी. की ऊँचाई का बनाया गया है। बरसात के समय नदी में नदी का फ्लो अत्‍यधित रहने के कारण स्‍टॉप डेम के आस-पास नालों का पानी खेतों में चला जाता है जो कि स्‍टॉप डेम निर्माण के पूर्व भी जाता था। उक्‍त पानी की रोकथाम हेतु स्‍टॉप डेम के बांयी ओर मिट्टी के बैंक एवं पिचिंग निर्माण कार्य इत्‍यादि के प्रस्‍ताव तैयार कर अधीक्षण कार्यालय की ओर प्रस्‍तुत किये गए थे। उनके द्वारा लिए गए आक्षेपों का निराकरण किया जा रहा है। वर्षाकाल के पूर्व स्‍टॉप डेम के सभी गेटों को निकाल लिया जाता है। गेटों की ऊँचाई कम करने से कोई भी प्रभाव तकनीकी रूप से नहीं पड़ेगा, अपितु जल संचयन क्षमता कम हो जावेगी। (घ) उपलब्‍ध रिकार्ड अनुसार विधानसभा प्रश्‍नों में महोदय द्वारा तालाबों की मरम्‍मत की मांग की गई थी। सुनाज तालाब की नहर की लेवलिंग तथा साफ-सफाई का शेष कार्य रबी सिंचाई जल संचालन के पूर्व एवं कूड़ा तालाब (गोहरी) की मरम्‍मत का शेष कार्य रबी सिंचाई के उपरान्‍त/बांध का जल भराव कम होने पर कराया जाना प्रस्‍तावित है। टामकी स्‍टॉप डेम (भडौता) के मरम्‍मत/जीर्णोद्धार/प्रोटेक्‍शन कार्य की स्‍वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सी.एम. राइज विद्यालयों की स्वीकृति एवं निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

91. ( क्र. 2530 ) श्री विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) सतना जिले की रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने सी.एम. राइज विद्यालय निर्माणाधीन हैं? सभी निर्माणाधीन विद्यालय कब पूर्ण होंगे? (ख) रामपुर बाघेलान सी.एम. राइज विद्यालय की निविदा प्रक्रिया 2023 में पूर्ण कर ली गई थी, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका? इसका जिम्मेदार कौन है? निर्माण कार्य कब प्रारंभ होगा? (ग) रामपुर बाघेलान विधानसभा अंतर्गत दूसरे चरण में कितने सी.एम. राइज विद्यालयों की स्वीकृति की जावेगी? सूची उपलब्ध करावें। (घ) रामपुर बाघेलान विधानसभा में कौन-कौन से सी.एम. राइज विद्यालय संचालित है? उनके कौन-कौन से पद स्वीकृत है? पदों के विरूद्ध कौन-कौन से पद भरे व कौन-कौन से पद रिक्त है? जानकारी संस्थावार पृथक-पृथक कर उपलब्ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सतना जिले के रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र अंर्तगत 01 सांदीपनि विद्यालय रामपुर बाघेलान स्वीकृत है किन्तु निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) सांदीपनि विद्यालय रामपुर बाघेलान हेतु चयनित भूमि पर भवन निर्माण के लिये निविदा दिनांक 03.10.2023 को जारी की गई थी व कार्यादेश दिनांक 07.10.2023 को दिया गया था किन्तु इस भूमि के लिए पहुंच मार्ग अपर्याप्‍त होने तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्‍त नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। अतः शेषाश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। नवीन भूमि आवंटित की जा चुकी है। डी.पी.आर. उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। (ग) सांदीपनि विद्यालयों की स्वीकृति बजट की उपलब्धता एवं सक्षम अनुमोदन पर निर्भर है। अतएव निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।                   (घ) रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र अंर्तगत सांदीपनि विद्यालय रामपुर बाघेलान संचालित है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु पर्यटन सर्किट का निर्माण

[पर्यटन]

92. ( क्र. 2532 ) श्री नितेन्‍द्र बृजेन्‍द्र सिंह राठौर : क्या राज्‍य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा भेजे गये मा. मुख्यमंत्री जी को पत्र क्रमांक 142/वि.सभा.पृथ्वी./2024 दिनांक 16/10/2024 एवं प्रमुख सचिव महोदय पर्यटन एवं प्रबंध निदेशक मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड भोपाल को पत्र क्रमांक 73/वि.सभा.पृथ्वी./2024 दिनांक 21/07/2024 पर प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? सम्पूर्ण स्थिति से अवगत करायें। कार्यवाही कहाँ लंबित है और क्यों?                          (ख) निवाड़ी एवं टीकमगढ़ दोनों जिलों के विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों एवं पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन सर्किट कब तक बनाया जायेगा?

राज्‍य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। पर्यटन सक्रिट बनाया जाना एक निरंतर प्रक्रिया है प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन सक्रिट बनाये जाते हैं।                     (ख) उत्‍तरांश '''' अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरण

[राजस्व]

93. ( क्र. 2535 ) श्री नितेन्‍द्र बृजेन्‍द्र सिंह राठौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला निवाड़ी एवं टीकमगढ़ के राजस्व न्यायालयों में हजारों की संख्या में रिकार्ड सुधार की धारा 115-116 के मामले लंबित है, क्या कारण है? (ख) क्या राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों के निराकरण की कोई समय-सीमा निर्धारित है? यदि नहीं तो क्या शासन कोई ऐसा नियम बनायेगी जिससे प्रकरणों का निराकरण समय में किया जाये? यदि हाँ तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। यह प्रकरण गुण-दोषों साक्ष्‍य, दस्‍तावेजों के कारण लंबित हैं। (ख) म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 (यथा संशोधित वर्ष 2018) की धारा 115 अभिलेख दुरुस्ती हेतु प्राप्‍त आवेदनों के निराकरण की वर्तमान में समय-सीमा नियत नहीं है। वर्तमान में इस संबंध में कार्यवाही इस कार्यालय स्‍तर पर विचाराधीन नहीं है।

प्रौढ़ शिक्षा से स्थानांतरित कर्मचारियों/अधिकारियों की वरिष्‍ठता का निर्धारण

[स्कूल शिक्षा]

94. ( क्र. 2573 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) वर्तमान में प्रौढ़ शिक्षा से स्थानांतरित होकर स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारी कौन-कौन हैं? कृपया उनकी वरिष्ठता निर्धारण की प्रक्रिया/प्रोसीडिंग रिकॉर्ड सहित उपलब्ध कराई जाए। (ख) क्या उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गई पदोन्नति उनके पद के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दी गई थी? यदि नहीं, तो यह स्पष्ट किया जाए कि किन पदों पर किन योग्यताओं में छूट दी गई? (ग) क्या इन कर्मचारियों की योग्यता राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) में निर्धारित मानकों (स्नातक, डी.एड., बी.एड., एम.एड. आदि) के अनुरूप थी? यदि नहीं, तो क्या यह उल्लंघन है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?               (घ) यदि बिना योग्यता लाभ दिया गया है, तो क्या अन्य कर्मचारियों को समान लाभ मिलेगा? यदि नहीं, तो क्या प्रौढ़ शिक्षा से आए अधिकारियों को मूल पदस्थापना पर वापस किया जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। शेषांश वरिष्‍ठता निर्धारण संबंधी शासनादेश संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है, जिसके प्रकाश में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उक्‍त अधिकारियों/कर्मचारियों का जिस केडर के पद पर संविलियन किया गया उस पद से पदोन्नति हेतु पदोन्नत पद पर भर्ती नियमों के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की गई। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) यह योग्यता संबधितों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व से कार्यरत हैं। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश "ग" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बाईस"

स्कूल शिक्षा में मुफ्त पाठ्य पुस्‍तक का वितरण

[स्कूल शिक्षा]

95. ( क्र. 2592 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण कर दिया गया है? यदि नहीं तो कब तक कर दी जाएगा? (ख) प्रदेश के विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन प्रतिदिन मीनू के अनुसार दिया जा रहा है, इसकी गुणवत्ता की निगरानी कैसे की जा रही है? (ग) क्या प्रदेश के सभी स्कूलों में शुद्ध पेयजल और शौचालय की समुचित सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं तो इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है? () क्या प्रदेश के सभी स्कूलों में सुरक्षा मानकों जैसे बाउण्ड्रीवॉल, गेट हैं? यदि नहीं तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठाने जा रही है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बच्चों को दिनांक 1/04/2025 से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण किया गया है। (ख) जी हाँ। गुणवत्ता की निगरानी शाला के शिक्षक तथा विभिन्न स्तरों से की जाती है। (ग) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पेयजल स्रोत, हैंडपंप, वैकल्पिक पानी की टंकी आदि की व्यवस्था है। जल जीवन मिशन अंतर्गत लोक स्वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग द्वारा भी पेयजल व्यवस्था का प्रावधान है। (छ) जी नहीं, प्रति वर्ष शालाओं में रख-रखाव हेतु शाला निधि उपलब्ध करायी जाती है। शाला परिसर में आवश्यकता अनुसार शाला प्रबंध समिति द्वारा बाउण्ड्रीवॉल, गेट आदि कार्य कराये जाते है। इसके अतिरिक्त म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के पत्र क्र. 5129/MGNREGS-MP/NR-3/2020 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है।

चिकित्‍सा देयकों पर कार्योत्‍तर स्‍वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

96. ( क्र. 2601 ) श्री आरिफ मसूद : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिकित्सा देयकों पर कार्योत्तर स्वीकृति किस नियम के अंतर्गत दी जाती है? नियम की प्रति प्रदान करें। (ख) जनवरी, 2023 से मार्च, 2025 तक की अवधि में ज्वाइंट डायरेक्टर, हेल्थ, ग्वालियर के समक्ष मेडिकल से संबंधित कार्योत्तर स्वीकृति हेतु कुल कितने प्रकरण/आवेदन पंजीबद्ध हुए? सूची प्रदान करें। (ग) उक्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में ज्वाइंट डायरेक्टर, हेल्थ ने कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की? स्वीकृति आदेश सहित सूची प्रदान करें। (घ) उक्त कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते समय प्रकरणवार कितनी-कितनी राशि का कटौत्रा किस-किस शीर्ष में किया गया? कटौत्रा के नियम की प्रति प्रदान करें। (क) सूची अनुसार लम्बित प्रकरणों की जानकारी प्रदान करें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) चिकित्सा देयकों पर कार्योत्तर स्वीकृति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 के अंतर्गत प्रदान की जाती है। नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक की अवधि में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर के समक्ष मेडिकल से संबंधित कार्योत्तर स्वीकृति हेतु कुल 4413 प्रकरण/आवेदन पंजीबद्ध हुए हैं, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  '''' अनुसार। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार।

खसरा पंजी में प्रविष्टि‍ दर्ज करना

[राजस्व]

97. ( क्र. 2630 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) क्या निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख, खसरा पंजी एवं पटवारी मानचित्र में दर्ज गैरखाते की दखल रहित जमीनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 धारा 4 एवं धारा 34अ में 1975 तक अधिसूचित करने की प्रविष्टि प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी खसरा पंजी में दर्ज नहीं की गई है? (ख) गैर खाते की दखल रहित जमीनों को धारा 29 धारा 4 एवं धारा 34अ में अधिसूचित करने, वर्किंग प्लान में शामिल कर कब्जा करने की प्रविष्टि खसरा पंजी में दर्ज किए जाने के वर्तमान में क्या-क्या प्रावधान लागू हैं? इन प्रावधानों के अनुसार किसका क्या-क्या दायित्व निर्धारित है?                          (ग) धारा 4 में अधिसूचित वनखंड की सीमा-लाइन किस दिनांक के पत्र के अनुसार पटवारी मानचित्र में दर्ज की गई? सीमा-लाइन में दर्ज भूमि से संबंधित प्रविष्टि खसरा पंजी में प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी दर्ज नहीं करवाने का क्या कारण रहा है? (घ) धार, बैतूल एवं सीहोर जिले की खसरा पंजी में कब तक वन विभाग के कब्जों की प्रविष्टि एवं पटवारी मानचित्र में दर्ज वनखंड की प्रविष्टि दर्ज कर ली जाएगी? समय-सीमा सहित बताएं।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) बैतूल, धार और सीहोर द्वारा जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) धारा 29 धारा 4 एवं धारा 34अ के प्रावधान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है (ग) बैतूल, धार और सीहोर द्वारा जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) जानकारी संकलित होने के पश्चात समय-सीमा बताई जा सकेगी।

जोगी भड़क वॉटर फाल झरना स्थल का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

[पर्यटन]

98. ( क्र. 2639 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या राज्‍य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिला अंतर्गत धरमपुरी विधानसभा में जोगी भड़क वॉटर फाल झरना स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने हेतु क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है। यदि हाँ, तो विभाग द्वारा आज दिनांक तक जोगी भड़क वॉटर फाल झरना स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने हेतु कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ख) क्या प्राकृतिक स्थल जोगी भड़क वॉटर फाल झरना स्थल को पर्यटकों की सुविधा को देखते हुये पक्की सड़क, सीढ़ी निर्माण, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण कार्य हेतु सरकार द्वारा प्रयास किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) उक्त स्थान में विभाग द्वारा क्या-क्या सुविधायें पर्यटकों को दी जा रही हैं व विभाग द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये हैं?

राज्‍य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी नहीं। विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2025 अंतर्गत किसी स्‍थल को पर्यटन स्‍थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।                       (ख) कोई योजना स्‍वीकृत नहीं है। (ग) उत्‍तरांश '' अनुसार।

अ.ज.जा./अ.जा. बजट पृथक प्रावधान उपयोजना

[संस्कृति]

99. ( क्र. 2664 ) श्री संजय उइके : क्या राज्‍य मंत्री, संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति बजट पृथक प्रावधान उपयोजना में विभाग को राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि से किन-किन जिलों में कहाँ-कहाँ, किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी लागत के कार्य कराये गये? (ग) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित बजट प्रावधान के व्यय हेतु कोई दिशा-निर्देश वित्त विभाग या विभागीय जारी किये गये है? हाँ तो प्रति उपलब्ध करावें।

राज्‍य मंत्री, संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) विभाग अंतर्गत संस्‍कृति संचालनालय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  '' अनुसार। विभाग अंतर्गत स्‍वराज संस्‍थान संचालनालय को वर्ष 2024-25 से प्रश्‍न दिनांक तक अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत 1000/- का टोकन प्रावधान प्राप्‍त है। (ग) मध्‍यप्रदेश शासन वित्‍त विभाग के परिपत्र दिनांक 31.03.2024, परिपत्र दिनांक 23.07.2024 एवं परिपत्र दिनांक 31.03.2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  ''  अनुसार।

नहरों के पानी से वंचित ग्राम

[जल संसाधन]

100. ( क्र. 2668 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सिवनी जिले की विधानसभा सिवनी में पेंच परियोजना से नहरों के माध्‍यम से ग्रामों में पानी उपलब्‍ध कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब से तथा कितने ग्रामों को? नामवार सूची दें। (ख) क्‍या सिवनी जिले की विधानसभा सिवनी में पेंच परियोजना से कौन-कौन से ग्राम ऐसे हैं जो नहरों के पानी से वंचित है? नाम सहित जानकारी दें। (ग) उक्‍त ग्रामों के नहरों के पानी से छूटने का क्‍या कारण है? (घ) क्‍या उक्‍त छूटे हुये गोपालगंज क्षेत्र के लालमाटी वाले ग्रामों में नहरों का पानी उपलब्‍ध कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो, क्‍यों नहीं?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) सूची संलग्‍न परिशिष्ट के ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। (ख) सूची संलग्‍न परिशिष्ट के ''प्रपत्र-ब'' अनुसार है। (ग) उक्त ग्रामों में पेंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा नहर के बेड लेवल से लगभग 42.00 मी. ऊंचाई पर होने के कारण नहर द्वारा सिंचाई से वंचित है। (घ) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के आउट ऑफ कमांड क्षेत्र (कमांड क्षेत्र के बाहर) के (गोपालगंज) लालमाटी वाले संबंधित ग्राम (बम्हनी, हरहरपुर, बड़कुमारी, दतनी, सिंघोडी, सुकवाह, खापा, गोबरबेली, केकड़वानी, आमाकोला, मैली, बाम्हनदेही, डोरली, छतरपुर, पिपरिया आदि) सिवनी शाखा नहर के बेड लेवल से लगभग 42.00 मी. ऊंचाई पर स्थित है, साथ ही पेंच व्यपवर्तन परियोजना में अतिरिक्त जल उपलब्ध होने के कारण माइक्रो प्रेशराइज्ड स्कीम या अन्य कोई विकल्प से भी सिंचाई हेतु वर्तमान में पानी दिया जाना तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तेईस"

फर्जी प्रश्‍न के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने वालों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

101. ( क्र. 2673 ) श्री विपीन जैन : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग प्रमुख और वरिष्ठ कार्यालय द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर कार्यालय में फर्जी विधानसभा प्रश्‍न के माध्यम से जानकारी एकत्र किए जाने के संबंध में क्या कार्यवाही प्रश्‍न दिनांक तक की गई है? विवरण देवें। (ख) वरिष्ठ कार्यालय और विभाग के प्रमुख इस प्रकार का कृत्य करने वाले और शासन प्रशासन और विधानसभा की गरिमा को भंग करने वाले जिला अधिकारियों पर क्यों कोई कार्यवाही नहीं करता है? (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया था। बताएं कि इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है और नहीं तो क्यों? (घ) इस प्रकार फर्जी प्रश्‍न के माध्यम से जानकारी एकत्र करने और विधानसभा की गरिमा को भंग करने जैसे कृत्य करने वालों पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भोपाल स्तर से कोई जांच कमेटी गठित होकर संबंधित पर कार्यवाही होगी? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर स्तर से प्रथम दृष्टया लापरवाही बरती जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी को कार्य से हटाया जाकर प्रकरण में संचालनालय स्तर से तीन सदस्यीय जांच दल का गठन कर प्रकरण में जांच कराई जा रही है। (ख) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार।               (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर स्तर से प्रथम दृष्टया लापरवाही बरती जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी को कार्य से हटाया जाकर प्रकरण की संपूर्ण जांच हेतु संचालनालय स्तर से तीन सदस्यीय जांच दल का गठन कर प्रकरण में जांच कराई जा रही है। अतः प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, संचालनालय स्तर से तीन सदस्यीय जांच दल का गठन कर प्रकरण में जांच संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित पत्रों की अवहेलना

[स्कूल शिक्षा]

102. ( क्र. 2680 ) श्री विपीन जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को माननीय विधायकों, सांसदों या अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित पत्रों पर संज्ञान लेकर अवगत कराने के क्या दिशा-निर्देश हैं? उसके आदेश की प्रति देवें। (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर को प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने पत्र                    किस-किस कार्य हेतु लिखे गए हैं? सूची देवें (ग) कितने पत्रों पर संज्ञान लेकर प्रश्‍नकर्ता को भेजे गए पत्रों की स्थिति से अवगत कराया है और यदि नहीं तो क्यों? इसके क्या कारण है?                    (घ) प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्रमांक 510 दिनांक 9.12.24 के क्रम में आपके द्वारा संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. करजू से प्रतिवेदन प्रेषित नहीं करने और पात्र अतिथि शिक्षक को कार्य मुक्त किए जाने और वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना मानकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था। प्रश्‍नकर्ता को प्रेषित पत्र के संदर्भ में और आपके द्वारा की गई कार्यवाही के संदर्भ में आज दिनांक तक क्यों अवगत नहीं कराया गया है? (ड.) क्या संभागीय और राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा माननीय विधायकों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रेषित पत्रों को नजर अंदाज करने वालों पर कार्यवाही नहीं की जाती है यदि हाँ, तो प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों को संज्ञान लेकर कार्यवाही नहीं करने वाले जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर पर क्या कार्यवाही की जाएगी और कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र की प्रति संलग्‍न परिशिष्ट -एक अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) जानकारी उत्‍तरांश (ख) अनुसार है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। जिला शिक्षा अधिकारी मन्दसौर के पत्र क्रमांक 253, दिनांक 24.06.2024 द्वारा कृत कार्यवाही से माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया गया है। (ड.) जी हाँ। उत्तरांश (ग) एवं (घ) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चौबीस"

शासकीय सर्कुलर की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

103. ( क्र. 2690 ) श्री मधु भगत : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अधिष्ठाता जबलपुर अधिनियम एम.पी.एन.आर.सी. के आदेश क्रमांक-18662/26/11/2024 में पदस्थापना आदेश जारी किए गए? अधिष्ठाता जबलपुर द्वारा सहमति प्रदान की गई थी? समस्‍त दस्‍तावेज की सत्‍य प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें। (ख) शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति जी.एन.टी. के पद पर सी.एम.ओ. के आदेश क्रमांक 5309-16/27-07-2004 को स्टाफ नर्स के पद पर 5 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की गई थी? वर्ष 2006 में भोज से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग एवं एम.एस.सी. नर्सिंग की अनुमति नियमों के विपरीत दी है जबकि उच्च शिक्षा की अनुमति देने का प्रावधान मूल विभाग को है? हाँ या नहीं? समस्‍त दस्‍तावेज की सत्‍य प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें। (ग) मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदेश क्रमांक 2-101/13/55 दिनांक 11-09-2013 को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया जबकि उच्च शिक्षा की अनुमति देने का प्रावधान मूल विभाग का है। हाँ या नहीं? समस्‍त दस्‍तावेज की सत्‍य प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें। (घ) क्या भोज विश्वविद्यालय से नर्सिंग संवर्ग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की पात्रता/मान्यता है? शासन द्वारा उपरोक्त कर्मचारियों को दी गई अध्ययन अवकाश की स्वीकृति उच्च शिक्षा की डिग्रियों को शून्य घोषित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों व शासन को हुई वित्तीय हानि की वसूली की कार्यवाही संबंधित से कराएंगे? समस्‍त दस्‍तावेज की सत्‍य प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ, रजिस्‍ट्रार एम.पी.एन.आर.सी. द्वारा आदेश जारी किया गया है, जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार, जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

जलाशय एवं बाँध निर्माण की जानकारी

[जल संसाधन]

104. ( क्र. 2691 ) श्री मधु भगत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बालाघाट अंतर्गत विकासखण्ड परसवाड़ा, किरनापुर, बैहर एवं बालाघाट में विगत 5 वर्षों से किस-किस जलाशय/तालाब/बाँध आदि निर्माण किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति किस दिनांक को प्राप्‍त हुई जिसमें सातनारी, पैताड, चनई, बगलीपाठ शामिल है के डी.पी.आर. एस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति एवं कब तक पूर्ण किया जाना था? समस्त दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ख) क्या कुछ निर्माण कार्य समयावधि पूर्ण होने के पश्‍चात भी पूर्ण नहीं हो पाये है? कब तक पूर्ण होंगे? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) उपरोक्त प्रश्‍नांक (क) में वर्णित कार्यों में से      किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि का भुगतान किस कार्य एजेंसी को किस माध्यम से किया गया है? बिल, वाउचर, लेजर की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (घ) कार्य अपूर्ण होने पर भी निर्माण एजेंसी को राशि का भुगतान क्यों किया गया? कारण सहित बतायें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। दस्‍तावेजों की सत्‍यापित प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश लागू नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब एवं बिल व्‍हाउचर की सत्‍य प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-4 अनुसार है। (घ) निर्माण एजेंसी को अपूर्ण कार्य का कोई भुगतान नहीं किया जाना प्रतिवेदित है। अत: शेष प्रश्‍नांश लागू नहीं।

विद्यालयों का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

105. ( क्र. 2723 ) श्री नरेन्द्र प्रजापति [इंजीनियर] : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र मनगवां 73 के अन्तर्गत कुल कितने ई.जी.एस. प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय संचालित हैं एवं विद्यालयों में कितनी छात्र संख्या है? नए प्रवेशित छात्रों सहित संख्या बतलाने की कृपा करें। (ख) किन-किन विद्यालयों में कौन-कौन से पद रिक्त हैं एवं विद्यालयों के पठन-पाठन के नियमित संचालन हेतु क्या विषयवार शिक्षक उपलब्ध हैं? अगर नहीं है तो कब तक उपलब्ध होंगे? (ग) विधानसभा मनगवां 73 के अन्तर्गत कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनमें छात्रों के बैठन हेतु समुचित भवन नहीं है? उनके निर्माण कार्य कब तक पूरे कर लिये जावेंगे? (घ) ऐसे विद्यालय जिनके उन्नयन का प्रस्ताव पूर्व में भेजा गया है, उनका माध्यमिक से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन कब तक किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। पदपूर्ति सतत प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। रिक्त पदों पर अध्यापन की दृष्टि से अतिथि शिक्षक की व्यवस्था है। (ग) प्रश्‍नाधीन विधानसभा क्षेत्र में सभी शासकीय शालाओं के भवन उपलब्ध है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) मंत्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 22-06-2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्र. एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा जारी निर्देश के बिन्दु क्रमांक 2.2 अनुसार सी.एम. राइज योजना (सांदीपनि) संचालित होने के कारण कोई नया विद्यालय आरम्भ नहीं किया जाएगा, का उल्लेख है। अतःशेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

चेक-पोस्टों द्वारा राजस्व वसूली के नाम पर अवैध वसूली

[परिवहन]

106. ( क्र. 2750 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) विभाग द्वारा श्योपुर जिले में कितनी-कितनी एवं कहाँ-कहाँ पर परिवहन जांच चौकी (चेक-पोस्ट) संचालित हो रही हैं? यदि हाँ तो नामवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि हाँ तो वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक उक्त जांच चौकियों पर नियुक्ति अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त किये जाने संबंधी क्या नियम-निर्देश हैं? अवगत कराते हुए प्रति उपलब्ध करावें। क्या उक्त नियम निर्देशों के तहत ही चेक-पोस्टों पर नियुक्ति की गई है? यदि हाँ तो नियुक्ति किये गये अधिकारी/कर्मचारियों के समस्त आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) श्योपुर जिले सहित विभाग द्वारा म.प्र. में स्थापित चेक-पोस्टों को राजस्व हेतु कितना-कितना लक्ष्य दिया गया है तथा लक्ष्यों के विरूद्ध कितनी-कितनी वसूली चेक-पोस्टों से की गई है? चेक-पोस्टवार लक्ष्य एवं वसूली वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या विभाग अवैध वसूली एवं ड्रायवरों, वाहन मालिकों एवं स्टाफ के साथ हो रहे झगड़े/विवाद को देखते हुए विभाग एवं शासन, प्रशासन की हो रही बदनामी के मद्देनजर चेक-पोस्ट चौकियां बंद की जावेंगी या अवैध वसूली रोकने हेतु कोई उपाय, नियम या निर्देश जारी किये जावेंगे? यदि हाँ तो क्या? (ड.) क्या बगैर चेक-पोस्ट स्थापित किये अन्य राज्यों की भॉति राजस्व वसूली नहीं की जा सकती है? क्या विभाग वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। विभागीय आदेश क्रमांक 925/1429257/ 2023/आठ भोपाल दिनांक 30.06.2024 के द्वारा प्रदेश की समस्त परिवहन जांच चौकियों (चेक-पोस्टों) का संचालन दिनांक 01.07.2024 से बंद कर दिया गया है। वर्तमान में श्योपुर जिले सहित प्रदेश के किसी भी जिले में जांच चौकी (चेक-पोस्ट) संचालित नहीं हो रही हैं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उत्तर अपेक्षित नहीं। (ग) परिवहन विभाग में चेक-पोस्टों को राजस्व हेतु पृथक से कोई लक्ष्य नहीं दिया जाता था। अतः शेष प्रश्‍नांश का उत्तर अपेक्षित नहीं। वर्ष 2019-20 से परिवहन जांच चौकी (चेक-पोस्ट) बंद होने तक वसूली का पत्रक संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विभागीय आदेश क्रमांक 925/1429257/2023/आठ भोपाल दिनांक 30.06.2024 के द्वारा पूर्व में स्थापित परिवहन चेक-पोस्टों को बंद कर दिया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) चेक-पोस्ट बंद करने के पश्चात् अवैध संचालन होने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही कर राजस्व वसूली करने हेतु प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 45 रोड सेफ्टी एण्ड इंफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट्स स्थापित किये गये हैं।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

नियम विरूद्ध बसों का संचालन

[परिवहन]

107. ( क्र. 2752 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                                   (क) विदिशा जिले में 1 अप्रैल 2018 से प्रश्‍नांकित अवधि तक किन-किन बस ऑपरेटरों द्वारा यात्री बसों का संचालन कौन-कौन सी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है? विकासखण्डवार जानकारी देवें। 2023 के उपरांत विभाग के किस-किस के द्वारा कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान किया जाना प्रारंभ किया गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में बसों के परमिट/नवीनीकरण के क्या नियम, निर्देश हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें। संभागीय कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय द्वारा यात्री बस एवं स्कूल बसों/मिनी बसों को कब-कब परमिट जारी किए गए या नवीनीकरण किए गए हैं? जिलावार जानकारी उपलब्ध करावें एवं कितनी बसें अनफिट पाई गई? कितनी अनफिट बसों के परमिट निलंबित किए गए हैं? बस के नाम, रजिस्ट्रेशन सहित जिलेवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों, बस ऑपरेटरों की लापरवाही से अनफिट बसों का संचालन किया जाना पाया गया? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा कब-कब किन-किन बस संचालकों पर कार्यवाही की गई? कितनी-कितनी दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए राशि वसूली की गई? (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में विगत 2 वर्ष में कौन-कौन सी कंपनियों की यात्री बसों, स्कूल बसों से दुर्घटनाएं कहाँ-कहाँ, कब-कब हुई हैं? इन दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी बस ऑपरेटर, ड्रायवर, कंडक्टर, बस मालिकों एवं अधिकारी/कर्मचारी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा कितनी जांचें पूर्ण हुईं? कितने अपूर्ण हैं? कितनी लंबित हैं तथा जांचों को पूर्ण कब तक कर लिया जावेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' एवं '' अनुसार है। (ख) नियम-निर्देश की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- '' एवं '' अनुसार है। आलोच्य अवधि में विदिशा जिले में 11 यात्री बसें अनफिट पाई जाने के कारण उनके फिटनेस प्रमाण-पत्र निरस्त किये गए, उक्त वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र निरस्त रहने की समयावधि में परमिट स्वतः निलंबित होने के प्रावधान हैं। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। जिला परिवहन कार्यालय, विदिशा द्वारा समय-समय पर वाहन चेकिंग का कार्य किया जाता है, जिसके दौरान अनफिट यात्री बसें संचालित होती पाई जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। जिला परिवहन कार्यालय, विदिशा द्वारा आलोच्य अवधि में यात्री बसों एवं उनके संचालकों पर की गई चालानी कार्यवाही तथा उनसे वसूली गई राजस्व राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (घ) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार  है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

 

सी.एम. राइज स्कूलों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

108. ( क्र. 2774 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में सी.एम. राइज स्कूल कितने स्वीकृत किए गए हैं? (ख) कितने सी.एम. राइज स्कूल बनकर तैयार हो गए, कितने निर्माणाधीन हैं? (ग) क्या हर तहसील स्थान पर सी.एम. राइज स्कूल खोले गए हैं? (घ) इन सी.एम. राइज स्कूलों में विधिवत प्राचार्य, विषयवार प्राध्यापक शिक्षक, आवश्यक उपकरण खेलकूद स्टेडियम एवं अन्य घोषित सुविधा सुविधाएं उपलब्ध है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विभाग अंतर्गत 275 सी.एम. राइज (सांदीपनि विद्यालय) एवं जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत कुल 94 सी.एम. राइज (सांदीपनि विद्यालय) स्वीकृत किए गए है। (ख) स्‍कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 36 विद्यालय भवन बनकर तैयार हैं, 219 निर्माणाधीन है एवं जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत 92 विद्यालय निर्माणाधीन है। (ग) जी नहीं। (घ) सी.एम. राइज (सांदीपनि विद्यालय) हेतु प्राचार्य एवं विषयवार शिक्षकों हेतु पद स्वीकृत है। आवश्यक उपकरण तथा अन्य घोषित सुविधाएं यथा इनडोर एवं आउटडोर खेलकूद की सामग्री, खेल का मैदान, पात्रतानुसार मध्यान्ह भोजन, गणवेश एवं निःशुल्क परिवहन आदि सुविधाएं उपलब्ध है।

दौड़ी (झुनकर) माइक्रो उद्‌वहन सिंचाई योजना

[जल संसाधन]

109. ( क्र. 2775 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधानस‌भा क्षेत्र के केसला आदिवासी वि.खं में दौड़ी (झुनकर) माइक्रो उद्‌वहन सिंचाई योजना कब स्वीकृत की गई है? (ख) इस माइक्रो उद्‌वहन सिंचाई योजना की लागत क्या? (ग) योजना का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा? (घ) इस योजना से केसला वि.ख. के कितने ग्रामों के कितने कृषकों की कितने हे. (एकड़) जमीन में सिंचाई हो सकेगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) दिनाँक 05/11/2023 को। (ख) राशि रू. 154.33 करोड़। (ग) निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, एजेंसी निर्धारण के पश्‍चात कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) योजना से लगभग 35 ग्रामों के 11, 250 कृषकों की 7, 500 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाना प्रस्‍तावित है।

कारम डेम का निर्माण कार्य

[जल संसाधन]

110. ( क्र. 2781 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कारम डेम की विभागीय प्रक्रिया व विभागीय स्पेसिफिकेशन वॉल्यूम-1 के क्लास 4.9.1 के अनुसार कोर व सेल जोन को एक साथ उठाया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्यों नहीं उठाया गया? (ख) विभागीय मापदंड अनुसार क्या ट्रंकेटेड सेक्शन में मिट्टी के बाँध का काम जा सकता है?                   (ग) (ट्रंकेटेड) बाँध के कोर जोन में काली मिट्टी लूज डंप कर की गई, जो गुणवत्ताहीन अमानक कार्य कराने से बांध की क्षति होने की संभावना बनी? (घ) बांध का कार्य डिज़ाइन प्रोफाइल अनुसार नहीं किये जाने पर एजेंसी को कोई निर्देश दिए है? (ङ) दिनांक 30-5-2022 तक नाला क्लोज़र किया जाना था, तो एजेंसी से कार्य क्यों नहीं किया जा सका? अधिकारियों ने कार्य की समीक्षा नहीं की यदि की तो क्या उचित निर्णय लिया था? (च) क्या गुणवत्ताहीन, अमानक स्तर से कार्य करने वाले अधिकारयों को बहाल कर दो से तीन प्रभार दिए गए, क्या विभाग में अनुमति अधिकारी नहीं है? (छ) बाँध का निर्माण राशि 99.86 करोड़ से किया जाना है? बाँध क्षतिग्रस्त होने के पूर्व एजेंसी को राशि रूपये 87.00 करोड़ का भुगतान कर किया गया है जबकि बाँध का निर्माण कार्य लगभग 50 प्रतिशत ही हुआ है? क्या विभाग द्वारा एडवांस भुगतान किया गया? अनुबंध की किस क्लास अंतर्गत किया गया है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सी.एम. राइज स्कूल की स्वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

111. ( क्र. 2785 ) श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र की एक मात्र नगर परिषद् हाटपिपल्या में एक भी सी.एम. राइज स्कूल नहीं है, जिस कारण नगर हाटपिपल्या एवं क्षेत्र के आसपास के गाँवों के कई विभिन्‍न वर्ग के छात्र-छात्राओं को आगे की पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है। प्रश्‍नकर्ता विधानसभा क्षेत्र की एक मात्र नगर परिषद् होने के बावजूद भी आज तक नगर हाटपिपल्या में सी.एम. राइज स्कूल की स्वीकृति क्यों नहीं दी गई है? क्या नगर हाटपिपल्या को सी.एम. राइज स्कूल की सौगात मिलेगी और मिलेगी तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : विधानसभा क्षेत्र हाटपिपल्या अंतर्गत सांदीपनि विद्यालय सन्नौद पूर्व से संचालित है अन्य सांदीपनि विद्यालय की स्वीकृति बजट की उपलब्धता एवं सक्षम अनुमोदन पर निर्भर है। अतएव निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला परिवहन कार्यालय दतिया पर व्याप्त अव्यवस्थाओं में सुधार

[परिवहन]

112. ( क्र. 2786 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) जिला परिवहन कार्यालय दतिया में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार कौन-कौन से पद स्वीकृत है, जिनके प्रति कौन-कौन से पदों पर कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी कब से पदस्थ हैं? नाम/पद/पदस्थी दिनांक सहित जानकारी दी जावे। (ख) क्या उक्त कार्यालय में प्रतिनियुक्ति एवं आउटसोर्स के कर्मचारी भी नियुक्त हैं? यदि हाँ, तो यह किस आदेश एवं किस कंपनी के द्वारा रखे गए हैं? कंपनी को कब/कितने वर्षों का टेंडर दिया गया है? कंपनी का नाम/पता/संपर्क नंबर सहित उसके साथ हुए अनुबंध की छायाप्रति के साथ संपूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) उक्त कार्यालय में कौन-कौन से कार्य ठेके पर कब से कब तक के लिए दिए गए हैं? ठेकेदारों के नाम/पता/मोबाइल नंबर एवं उनके साथ हुए अनुबंध की छायाप्रति सहित जानकारी दी जावे। (घ) क्या यहां अधिकारी/कर्मचारी बहुत लंबे समय से पदस्थ हैं? वे स्थानीय लोगों से मिलकर यहां व्यापक रूप से अव्‍यवस्‍थाएं फैलाए हुए हैं, जिससे हितग्राही बहुत परेशान हैं? यदि हाँ, तो यहाँ 3 वर्षों से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों को यहां से हटाया जाये। यदि नहीं तो यहां की व्यवस्थाओं हेतु एक दल गठित कर जांच कराई जावे।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - '''' अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जिला परिवहन कार्यालय, दतिया अंतर्गत 2 वाहनों का अनुबंध किया गया है जिससे संबंधित वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'''' एवं अनुबंध की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है।                 (घ) परिवहन विभाग में प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कर्मचारियों को आवश्यक होने पर पदस्थ रखा जाता है। कर्मचारियों के एक ही स्थान पर पदस्थ रहने की समय-सीमा प्रशासनिक दक्षता, आवश्यकता एवं स्टॉफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुए की जाती है। इस हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। कार्यालय में अव्यवस्था फैलाने से हितग्राहियों को आने वाली समस्‍याओं की शिकायत प्राप्‍त होने पर शिकायतों की जांच कर नियमानुसार आवश्‍यक कार्यवाही की जाती है, जिसके परिप्रेक्ष्‍य में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मिडिल स्कूलों का उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

113. ( क्र. 2787 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले की तहसील सेंवढ़ा के नगर इंदरगढ़ एवं सेंवढ़ा में कितने-कितने हायर सेकेण्‍डरी, हाई स्कूल एवं एकीकृत मिडिल स्कूल है? इनमें कितनी छात्र/छात्राओं की संख्या है? जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (ख) दिनांक 1/4/2023 के बाद नगर इंदरगढ़ एवं सेंवढ़ा के कौन-कौन से स्कूलों के उन्नयन किए जाने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजे गये उक्त प्रस्तावों की छायाप्रति एवं उन्नयन हुए स्कूलों की सूची उपलब्ध करावें। यदि प्रस्ताव नहीं भेजे गए तो उसका कारण बताया जाए? (ग) क्या नगर इंदरगढ़ एवं सेंवढ़ा में मात्र दो-दो हायर सेकेण्‍डरी स्कूल है, जिनमें नगर के साथ-साथ आसपास के ग्रामों के बड़ी संख्या में बच्चे अध्यनरत हैं। फलस्वरुप इन स्कूलों में छात्र संख्या का दबाव अत्यधिक है। यदि हाँ, तो यहां मिडिल स्कूलों का उन्नयन कर नए हाई स्कूल बनाये जावें ताकि बच्चे सुविधा से अध्ययन कर सकें। यदि नहीं तो जांच करायें। (घ) क्या बच्चों के उज्जवल भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए सेंवढ़ा नगर के एकीकृत मिडिल स्कूल नंबर 1 एवं इंदरगढ़ नगर के मिडिल स्कूल राजा का बाग का उन्नयन कर हाई स्कूल बनाए जाने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे। यदि हाँ, तो कब तक इनका उन्नयन होगा? जानकारी देवें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-01 पर है।                         (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-02 पर है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एवं (घ) जी नहीं। मंत्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 22.06.21 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-2/ 2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा जारी निर्देश के बिन्दु क्र-2.2 अनुसार सी.एम. राइज (सांदीपनि) संचालित होने के कारण कोई नया विद्यालय आरंभ नहीं किया जाएगा। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन की जांच

[राजस्व]

114. ( क्र. 2789 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) महालेखा परीक्षक द्वारा 13 जिलों में प्राकृतिक आपदाओं में वित्तीय सहायता की लेखा परीक्षा 2017-18 से 2021-22 में 13 ही जिलों में संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण लगभग 24 करोड़ का पाया गया। क्या केग के प्रतिवेदन के‌ मद्देनजर शेष 42 जिलों की, शेष अवधि 2022-23 से 2024-25 की जांच की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रतिवेदन‌ उल्लेखित शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन में करोड़ों के राजस्व की हानि के लिये जिम्मेदार कलेक्टर तथा अन्य अधिकारी के नाम, पद, बतावें एवं की गई कार्रवाई से‌ अवगत करावें। (ग) केग के प्रतिवेदन अनुसार कुल मिलाकर आलोच्य वर्षों में कितने करोड़ की हानि हुई तथा शासन द्वारा कितने करोड़ की हानि स्वीकार की गई है तथा उसमें से कितनी राशि वसूल कर ली गई है तथा कितनी राशि वसूल करना शेष है? किस-किस प्रकरण में किस-किस जिम्मेदार पर क्या-क्या कार्रवाई की गई? (घ) क्या यह सही है कि केग द्वारा 13 जिलों का रैंडम लेखा परीक्षण किया गया था? शासन को प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शेष जिलों का लेखा परीक्षण क्यों नहीं किया जाता? नहीं करने का निर्णय जिन परिपत्र, निर्देश, आदेशों के अनुसार किया गया, उनकी प्रतियां देवें।                 (ड.) केग का‌ प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाना चाहिए? इस संदर्भ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त परिपत्र, निर्देश, आदेश की प्रति देवें। (च) महालेख परीक्षक द्वारा धार जिले में राजस्व अभिलेख में हेरा-फेरी कर शासकीय भूमि को हानि होना पाया गया है। किस अधिकारी द्वारा अभिलेख में हेरा-फेरी की गई और उस पर क्या कार्यवाही की गई? समस्त दस्तावेज विधानसभावार उपलब्ध कराएं

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अनियमितताओं पर कार्यवाही एवं विसंगतियों में त्रुटि सुधार

[राजस्व]

115. ( क्र. 2794 ) श्री महेश परमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण और भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 6 के तहत किसानों की भू-अधिकार अभिलेख में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया निर्धारित है। राजस्व विभाग परिपत्र एफ 03-04/2020/सात/शा-6 दिनांक 07/07/2020 में समयबद्ध सुधार के निर्देश हैं। आयुक्त             भू-अभिलेख निर्देश क्रमांक 727/2020 दिनांक 24/08/2020 के अनुसार तहसीलदार/पटवारी जिम्मेदार हैं, फिर क्या कारण है कि भू-अधिकार अभिलेख में पाई गई विसंगतियों एवं लापरवाही पर MPLRC 1959 की धारा 50 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही हैं?                   (ख) नामांतरण प्रक्रिया और त्रुटियां - मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (नामांतरण) नियम, 2018 के तहत MP Bhulekh पोर्टल पर ऑनलाइन नामांतरण आवेदन किया जाता है। निजी संपत्ति को शासकीय दर्शाने, सर्वे क्रमांक/वार्ड नाम बदलने की त्रुटियों हेतु तहसीलदार को आवेदन देने के उपरांत भी नियम 6 के तहत सुधार नहीं करने पर दोषी पटवारियों एवं तहसीलदारों पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (ग) स्वामित्व योजना में विसंगतियां - स्वामित्व योजना के ड्रोन सर्वे में क्षेत्रफल/स्वामित्व त्रुटियों के लिए पटवारी/तहसीलदार उत्तरदायी हैं। MPLRC 1959 (संशोधित 2018) की धारा107 (1) (ख) सर्वेक्षण शुद्धता सुनिश्चित करती है। नागरिकों की शिकायतों पर क्या तहसीलदार एवं पटवारियों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई की हैं? यदि हाँ, तो रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं। (घ) रजिस्ट्री के बाद नामांतरण में विलंब - क्या यह सही है कि MP Bhulekh पोर्टल का संचालन राजस्व विभाग के तहसीलदार/पटवारी द्वारा होता है। यदि हाँ, तो, तकनीकी त्रुटियों/लापरवाही के लिए कितनी शिकायतों में अब तक मध्यप्रदेश में कितने तहसीलदार/पटवारी जिम्मेदार पाए गए हैं? जिलेवार कार्यवाही का रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण और                 भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 6 के तहत किसानों की भू-अधिकार अभिलेख में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया निर्धारित है। जिलों के अंतर्गत अभिलेख निर्माण की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। विसंगतियां अथवा लापरवाही संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।                          (ख) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (नामांतरण) नियम 2018 के तहत MP Bhulekh पोर्टल पर ऑनलाइन नामांतरण आवेदन किया जाता है। निजी संपत्ति को शासकीय दर्शाने सर्वे क्रमांक/वार्ड नाम बदलने की त्रुटियों हेतु तहसीलदार को आवेदन देने के उपरान्त नियम 6 के तहत नियमानुसार न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत अभिलेख सुधार किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) नागरिकों की शिकायतों का निराकरण एवं विसंगतियों के संबंध में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान के तहत नियमानुसार निराकरण किया जाता है। (घ) MP Bhulekh पोर्टल का संचालन आयुक्‍त भू-अभिलेख कार्यालय द्वारा किया जाता है। MP Bhulekh पोर्टल में राजस्व विभाग के तहसीलदार/पटवारी उपयोगकर्ता हैं। रजिस्ट्री के बाद नामांतरण हेतु लोक सेवा केन्‍द्र के माध्‍यम से तथा सायबर 2.0 के तहत सीधे प्रकरण प्राप्‍त होते हैं, जिनमें अविवादित तथा विवादित नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण समयावधि में किया जाता है। नामांतरण के आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान है।

इंदिरा सागर जलाशय मत्स्याखेट टेंडर में भ्रष्टाचार

[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]

116. ( क्र. 2797 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या राज्‍य मंत्री, मछुआ कल्‍याण एवं मत्‍स्‍य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खंडवा जिले के इंदिरा सागर जलाशय का मत्स्याखेट टेंडर सिमरन फिशरीज कंपनी को ₹58 करोड़ में 7 वर्षों के लिए दिया गया था? क्‍या घाटे के चलते कंपनी ने कार्य समय से पूर्व छोड़ दिया? इस दौरान कंपनी को बकाया राशि जमा करने हेतु कब-कब, किस-किस को पत्राचार किया गया? (ख) टेंडर की अवधि पूर्ण होने से पूर्व कार्य छोड़े जाने के बाद मत्स्य महासंघ द्वारा ₹115 करोड़ की निविदा क्यों और किस आधार पर जारी की गई? निविदा जारी करने के नियम/निर्देश क्या थे? (ग) क्या ₹115 करोड़ की राशि उत्पादन क्षमता के आधार पर निर्धारित की गई? पूर्व कंपनी द्वारा ₹58 करोड़ में घाटा उठाने के बाद, क्यों 11 माह में 9 बार निविदा जारी होने के बावजूद जानबूझकर अत्यधिक दर रखकर 2 वर्षों तक टेंडर नहीं किया गया, जिससे प्रतिवर्ष ₹16 करोड़ से अधिक राजस्व हानि हुई? कारण सहित जानकारी दे। (घ) इसमें            कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई कब-कब की गई?                                (ड.) क्या विनोद कुमार राय की भूमिका उक्त भ्रष्टाचार व नियम विरुद्ध कार्यों में रही तथा शासन को ₹40 लाख की हानि हलाली जलाशय अनुबंध निरस्तीकरण से हुई? यदि हाँ, तो कार्यवाही क्यों नहीं हुई जबकि समिति की बैठक में निलंबन का अनुमोदन किया गया था? श्री राय का निलंबन क्‍यों नहीं किया गया? जानकारी दे।

राज्‍य मंत्री, मछुआ कल्‍याण एवं मत्‍स्‍य विकास ( श्री नारायण सिंह पंवार ) : (क) जी नहीं। इंदिरा सागर जलाशय का मत्‍स्‍याखेट टेंडर नहीं किया गया था बल्कि 5 वर्ष की अवधि हेतु मत्‍स्‍य विक्रय निविदा की गई थी, जिसकी कुल अनुबंध राशि रूपये 5784.56 लाख थी। जी नहीं। अनुबंधग्रहिता फर्म द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने के कारण अनुबंध निरस्‍त किया गया। बकाया राशि जमा करने हेतु फर्म को लिखे गए मुख्‍य पत्रों (9 पत्र) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशि‍ष्‍ट-अ अनुसार। (ख) ऑफसेट कमेटी की अनुशंसा/निर्णय अनुसार ऑफसेट दर निर्धारित करते हुए नियमानुसार निविदा की कार्यवाही की गई। निविदा के नियम एवं शर्तें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग) जी नहीं। महासंघ की प्रचलित सामान्‍य प्रक्रिया अनुसार गत अनुबंध के अंतिम वर्ष की मत्‍स्‍य विक्रय राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि कर प्रथम वर्ष की ऑफसेट दर निर्धा‍रण कर आगामी वर्षों में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि करते हुए 7 वर्षों की ऑफसेट दर राशि रूपये 11581.70 लाख निर्धारित की गई थी। उक्‍त दर पर कई बार निविदा आमंत्रित की गई जिसमें किसी निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्‍तुत नहीं करने के कारण निविदा दरों में सक्षम ऑफसेट दर समिति द्वारा कई बार संशोधन करते हुए निविदायें आमंत्रित की गई। अंतिम बार अनुशंसित ऑफसेट दर राशि रूपये 6401.56 पर आमंत्रित निविदा दिनांक 15.07.2024 को खोली गई जिसमें ऑफसेट से 15.60 प्रतिशत अधिक दर राशि रूपये 7400.20 लाख पर अनुबंध का निष्‍पादन किया गया। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। (ड.) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। इस कार्यालय में विनोद कुमार राय नाम का कोई अधिकारी पदस्‍थ नहीं है। यद्यपि विनय कुमार राय क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में पदस्‍थ है, जिनके संबंध में विगत समिति की बैठक में लिये गये निर्णय को गत समिति की बैठक में बातिल किया गया है।

पी.एम. श्री पर्यटन वायु सेवा का संचालन

[पर्यटन]

117. ( क्र. 2801 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या राज्‍य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार ने नई प्रारंभ की गई विमान सेवाओं (जैसे PM श्री पर्यटन एयर सेवा) के माध्यम से पर्यटन स्थलों की पहुँच बढ़ाने हेतु कोई ठोस मूल्यांकन रिपोर्ट या आँकड़े प्रकाशित किए हैं? वर्तमान में किन-किन शहरों हेतु यह सेवा चल रही है? (ख) क्या भविष्य में पर्यटन-प्रधान जिलों जैसे मंडला, शिवपुरी, झाबुआ, ओरछा एवं पचमढ़ी को भी इन विमान सेवाओं से जोड़ने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की गई है? (ग) क्या शासन इन विमान सेवाओं के प्रचार-प्रसार, किराया अनुदान या पैकेज टूर जैसे प्रोत्साहन उपायों पर विचार कर रहा है, जिससे पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि हो सके? (घ) क्या शासन द्वारा मध्यप्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे भोपाल अथवा जबलपुर से बिहार राज्य (विशेषकर पटना या गया) के लिए सीधी विमान सेवा प्रारंभ किए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक जुड़ाव को बढ़ावा मिल सके एवं जबलपुर सहित प्रदेश में रह रहे बिहारी बंधुओं को त्यौहार, पर्व एवं आकस्मिक समय पर तीव्र गति से अपनी जन्म भूमि तक पहुंच सके।

राज्‍य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) विगत एक वर्ष में उक्‍त योजना के माध्‍यम से लगभग 8 हजार यात्रियों ने यात्रा की है। वर्तमान में पी.एम. श्री पर्यटन वायु सेवा के अंतर्गत वायु सेवा का संचालन प्रदेश में इंन्‍दौर, भोपाल, खजुराहो, जबलपुर, सतना, रीवा, सिंगरोली के मध्‍य किया जा रहा है। (ख) उक्‍त स्‍थानों पर एयर स्ट्रिप उपलब्‍ध नहीं होने के कारण पी.एम. श्री पर्यटन वायु सेवा के अंतर्गत वायु सेवा का संचालन किया जाना संभव नहीं है। ऐसे प्रमुख पर्यटन स्‍थलों को हेलीकॉप्‍टर सेवा के माध्‍यम से वायु सेवा से जोड़े जाने हेतु निविदा जारी की गई है।         (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

उद्योगों को सतही/भूमिगत जल के उपयोग की अनुमति

[जल संसाधन]

118. ( क्र. 2805 ) श्री गौरव सिंह पारधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या किसी उद्योग को प्रारंभ करने के पूर्व सतही/भूमिगत/बारेवेल/बड़ी बोरवेल उपयोग हेतु अनुमति की आवश्‍यकता होती है? (ख) अगर हाँ तो बालाघाट जिले में संचालित इथेनॉल उद्योग को प्रदान की गई अनुमतियों का विवरण प्रदान करें। (ग) अगर नहीं तो बड़े स्‍तर पर सतही/भूमिगत/बोरवेल/बड़ी बोरवेल का उपयोग किस प्रकार रोका जा सकता है? (घ) अगर हाँ तो अनुमति/उपयोग की जांच किसके द्वारा की जाती है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) बालाघाट जिले में संचालित एथेनॉल उद्योग को प्रदान की गई अनुमतियों का विवरण पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-1, 2, 3" एवं "4" अनुसार है। (ग) उत्तरांश "ख" के अनुसार उद्योग द्वारा विभाग से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही जल उपयोग किया जा सकता है। (घ) जल आवंटन पश्चात उपयोग की जाँच जल संरचना के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जाती है।

ईथॉन नेचुरल बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड का अनुबंध

[जल संसाधन]

119. ( क्र. 2806 ) श्री गौरव सिंह पारधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व में दी गई जानकारी अनुसार राजीव सागर बांध की सिंचाई परियोजना में उद्योग को जल आवंटन का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी भी उद्योग के साथ अनुबंध वैध है या अवैध है? (ख) ईथॉन नेचुरल बायोफ्यूल प्रायवेट लिमि. के साथ 0.306 मि.घ.मी. जल आवंटन का अनुबंध किस-किस अधिकारी की अनुशंसा पर किया गया? कृपया समस्‍त नोटशीट की प्रति प्रदान करें। (ग) क्‍या उक्‍त उद्योग के द्वारा पानी ज्‍यादा है या कम, इसको लेकर कोई मीटर/सी.सी.टी.वी. कैमरे स्‍थापित किये गये हैं या नहीं? अगर नहीं तो क्‍यों? (घ) क्‍या जमीनी स्‍तर के अधिकारियों द्वारा उक्‍त अनुबंध के कारण किसानों को हो रही समस्‍या को लेकर कोई पत्राचार किया गया है? अगर हाँ तो उस पर क्‍या कार्यवाही हुई?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आदिवासियों की जमीनों के विक्रय हेतु अनुमति

[राजस्व]

120. ( क्र. 2814 ) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) जबलपुर संभाग में अभी तक आदिवासियों को जमीनों के विक्रय हेतु कलेक्टर द्वारा कितनी जमीनों की परमिशन दी गई? (ख) मध्यप्रदेश में नकली आदिवासी जाति प्रमाण-पत्रों पर सरकार ने अभी तक क्या-क्या किया है? क्या किसी आदिवासी जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त किया या अभी भी लोग जाति प्रमाण पत्रों पर नौकरी राजनीति या अन्य लाभ ले रहे हैं?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जबलपुर संभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार आदिवासियों को जमीनों के विक्रय हेतु कलेक्‍टर द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। (ख) नकली जाति प्रमाण-पत्र के प्रकरण प्राप्‍त होने पर जांच के आधार पर प्रकरण विशेष के प्रवृत्ति के अनुसार पृथक-पृथक कार्यवाही की जाती है।

कन्‍या महाविद्यालय का हायर सेकेण्‍डरी में उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

121. ( क्र. 2835 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या माननीय तत्‍कालीन माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय की घोषणा क्रमांक 2768 द्वारा गुनौर विधानसभा अंतर्गत शासकीय कन्‍या हाई स्‍कूल गुनौर को हायर सेकेण्‍डरी विद्यालय के रूप में दिनांक 18.08.2023 को उन्‍नयन की घोषणा की गई थी? (ख) क्‍या जिला शिक्षा अधिकारी जिला पन्‍ना द्वारा तत्‍कालीन माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में 8673 दिनांक 15.09.2023 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्‍ताव प्रेषित किया गया था? प्रश्‍नांश (क) में उल्लिखित घोषणा एवं उपरोक्‍त जिला शिक्षा अधिकारी पन्‍ना के प्रस्‍ताव में क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई है? तत्‍कालीन माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा को कब तक पूरा किया जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

व्‍यय राशि की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

122. ( क्र. 2844 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र जिला आगर-मालवा में कुल कितने प्राथमिक/माध्‍यमिक/हायर सेकेण्‍ड्री/सीएम राइज स्‍कूल संचालित है? उक्‍त स्‍कूलों में वर्ष 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक मरम्‍मत/सामग्री क्रय/रंगाई पुताई तथा अन्‍य हेतु, अन्‍य मदों से कितनी राशि स्‍कूलों को आंवटित की गई, प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार, स्‍कूलवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के सन्‍दर्भ में स्‍कूलों को प्राप्‍त राशि का भुगतान खर्च किन-किन कार्यों हेतु किया गया स्‍कूलवार देयकों की सत्‍यापित प्रतिलिपि स्‍कूलवार उपलब्‍ध करावें? क्‍या स्‍कूल द्वारा करवाये गए कार्यों के देयकों का भुगतान नियमानुसार टि‍न नंबर युक्‍त बिलों के माध्‍यम से किया गया है? यदि नहीं तो क्‍यों? सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के कितने स्‍कूलों में शुद्ध पेयजल/शौचालय/भवन/फर्नीचर/कम्‍प्‍यूटर सहित आवश्‍यक संसाधन उपलब्‍ध है कितने स्‍कूलों में नहीं है? स्‍कूलवार जानकारी देवें। (ग) सी.एम. राइज स्‍कूल सुसनेर में कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत है क्‍या उक्‍त स्‍कूल में परिवहन सेवा जारी है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 184 प्राथमिक, 111 माध्यमिक, 16 हाईस्कूल, 15 हायर सेकेण्डरी एवं 2 सांदीपनि (सीएम राइज) स्कूल संचालित हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' (पेनड्राइव) अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''दो'' (पेनड्राइव) अनुसार है। (ग) सांदीपनि विद्यालय (सीएम राइज) सुसनेर में 1226 विद्यार्थी अध्ययनरत है तथा विद्यालय में परिवहन सेवा जारी है।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नवीन पदों का सृजन

[स्कूल शिक्षा]

123. ( क्र. 2850 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले के अस्तित्‍व में आने के समय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अशोकनगर में स्‍वीकृत अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की जानकारी सारणीवार देवें। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला अशोकनगर अस्तित्‍व में आने के पश्‍चात कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों का सृजन समय-समय पर किया गया है स्‍वीकृत आदेशों की छायाप्रति देवें। (ग) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संचालन हेतु कितने कर्मचारियों की आवश्‍यकता होती है एवं जिला अशोकनगर में उक्‍त कार्यालय में कितने कर्मचारी वर्तमान में पदस्‍थ है। (घ) क्‍या शासन वर्तमान समय में कार्यभार अधिक होने से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नवीन कर्मचारियों के पद सृजित करेगा यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों नहीं।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) :  (क) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार(ख) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-''2'' अनुसार(ग) संबंधित जिले में स्वीकृत विद्यालयों तथा स्वीकृत अमले के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अमले की आवश्यकता का आकलन किया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अशोकनगर में स्वीकृत पदों के विरुद्ध 07 लोक सेवक कार्यरत है। (घ) पदों की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना सभव नहीं है।

जिला अशोकनगर में शासकीय चिकित्‍सकों की पद पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

124. ( क्र. 2851 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्‍वास्‍थ्‍य विभाग अशोकनगर अंतर्गत कितने डॉक्‍टर्स के पद स्‍वीकृत है इनके विरूद्ध कितने डॉक्‍टर्स पदस्‍थ है तथा कितने पद रिक्‍त है सारणीवार एवं संस्‍थावार जानकारी देवें। साथ ही डॉक्‍टर्स किस फील्‍ड में स्‍पेशलिस्‍ट है डॉक्‍टर्स का नाम सहित जानकारी देवें। शासन द्वारा जिला अशोकनगर में डॉक्‍टर्स के रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी। (ख) वर्ष 2020 से कितने डॉक्‍टर्स नॉन प्रैक्टिस अलाउंस प्राप्‍त कर रहे है। प्रश्‍न दिनांक तक डॉक्‍टर्स द्वारा नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की कितनी राशि प्राप्‍त की है। सारणीवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में कितने ऐसे डॉक्‍टर्स है जो शासन से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस ले रहे है और प्रायवेट प्रैक्टिस भी कर रहे है। क्‍या इसकी निगरनी हेतु जिला स्‍तर पर कोई दल गठित है। यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें और निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति देवें। यदि नहीं तो क्‍यों। (घ) क्‍या डॉक्‍टर्स को नेम बैच और शासन द्वारा निर्धारित यूनिफार्म पहनना अनिवार्य है यदि हाँ, तो जिला अशोकनगर में नियमों का पालन क्‍यों नहीं किया जा रहा है यदि नहीं तो आम जनता डॉक्‍टर्स को आईडेंटिफाई करने हेतु यूनिफॉर्म और नेम बैच निर्धारित किये जा सकते है।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रश्‍नांश की संपूर्ण जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) जिला अशोकनगर में 04 अधिकारी वर्तमान में नॉन प्रैक्टिस अलाउंस प्राप्‍त कर रहे हैं, उक्‍त अधिकारियों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की जा रही है। मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी स्‍तर पर दल गठित कर चिकित्‍सालयों/चिकित्‍सा परामर्श केन्‍द्रों का निरीक्षण कराया जाता है। निरीक्षण दल गठन आदेश एवं निरीक्षण प्रतिवेदन जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। शिकायत प्राप्‍त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, निर्देशों के कड़ाई से पालन कराए जाने हेतु समस्‍त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कनेरादेव जलाशय सिंचाई परियोजना

[जल संसाधन]

125. ( क्र. 2854 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर विधानसभा क्षेत्र की एकमात्र कनेरादेव जलाशय सिंचाई परियोजना की स्थापना वर्ष 2013-14 में हुई थी एवं परियोजना अंतर्गत उस समय से लेकर आज तक 110 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाना प्रस्तावित था? यदि हाँ, तो इसकी स्थापना से लेकर आज तक कितनी भूमि सिंचित की जा रही है? प्रति वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या उक्त जलाशय में रिसाव होने के कारण जल भराव नहीं हो पाता है और जितना भी जल वर्षा ऋतु से एकत्रित होता है वह भी रिसाव होने के कारण जलाशय खाली हो जाता है? यदि हाँ, तो क्या शासन के करोड़ों रूपये खर्च होने के बाद भी इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या कारण है?                                      (ग) कनेरादेव सिंचाई परियोजना को साध्य बनाने के लिये कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो विस्तार सहित बताये एवं अब तक की गई कार्यवाही से अवगत करायें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-"अ" अनुसार है। (ख) जी हाँ, उक्‍त जलाशय में रिसाव होने के कारण जल भराव नहीं हो पाता है, जिसका कारण जानने हेतु विभाग द्वारा भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्‍य इकाई भोपाल (म.प्र.) से भू-गर्भिक सर्वेक्षण कार्य करवाया गया है। रिपोर्ट  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-"2" अनुसार है। (ग) जी हाँ, उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही कर कनेरादेव सिंचाई परियोजना में रिसाव को रोकने हेतु मरम्मत कार्य हेतु प्रस्ताव विभागीय स्‍तर पर परीक्षणाधीन है।

राजस्व नजूल भूमियों व भवनों की जानकारी

[राजस्व]

126. ( क्र. 2859 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) रतलाम जिला अंतर्गत वर्ष 1956-57 से पूर्व जो भूमियाँ शासकीय होकर शासकीय रही अथवा लीज पर कार्य प्रयोजन हेतु प्रदान की गई तो ब्लॉकवार वे भूमियां सीमांकित एवं चिन्हित होकर शासनाधीन है अथवा षड़यंत्र पूर्वक निजी भूमि में परिवर्तित हुई तो किन-किन स्थानों पर?                            (ख) शासन की राजस्व एवं नजूल भूमियों के मूल ट्रेस, नक्शा, दस्तावेज, आलेख इत्यादि ब्लॉकवार कार्यालय के साथ ही जिला बंदोबस्त कार्यालय में भी संपूर्ण जिले के रिकॉर्ड के साथ उपलब्ध है तो बताएं? साथ ही जिला अंतर्गत किन-किन स्थानों के राजस्व नजूल रिकॉर्ड न तो तहसील कार्यालय न ही जिला कार्यालय में उपलब्ध है तो इस हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) विगत वर्षों में शासनाधीन रही अथवा लीज पर दी गई भूमियों को षड़यंत्र पूर्वक निजी भूमि में परिवर्तित किए जाने की जिला अंतर्गत कितनी शिकायतें/प्रकरण विचाराधीन होकर उन पर क्या-क्या कार्यवाहियां की जा रही? ब्लॉकवार जानकारी दें। (घ) जिला अंतर्गत कितनी राजस्व नजूल भूमियों एवं भवनों पर तथा स्थलों पर अवैध आधिपत्य होकर अतिक्रमण किए गए हैं तो ब्लॉकवार किन-किन स्थानों पर चिन्हित किया जाकर उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तहसील जावरा अन्तर्गत ग्राम बन्नाखेड़ा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 224225 एवं 226 पर वर्ष 1911 में गोविन्दराम वल्द कालुराम महाजन को लीज पर दी गई थी। वर्ष 1957-58 में सर्वे क्रमांक 224 गोविन्दराम वल्द कालुराम महाजन के नाम दर्ज रही व सर्वे क्रमांक 225, 226 शुजाउद्दीन खां पिता सिराजुद्दीन खां जाति पठान निवासी जावरा के नाम दर्ज रही है। वर्तमान स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में मूल प्रकरण क्रमांक WP-1442/2013 के साथ संलग्न 16 वाद दायर है। माननीय उच्च न्यायायल में प्रचलित है व सिविल न्यायालय जावरा में भी प्रकरण क्रमांक RCA 349/2024 वाद दायर है। इसी तरह तहसील जावरा के ग्राम ढोढर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 958 संवत् 2005 के रिकार्ड में 1956-57 के बंदोबस्त पूर्व सर्वे नम्बर 255 के कॉलम नम्बर 07 में 11 साल बरूप पट्टा शब्द दर्ज है। कॉलम नम्बर 28 में आबादी जीन दर्ज है एवं कॉलम नम्बर 30 में पट्टा नम्बर 15 संवत् 2003 मुपर्वे 23/01/47 मोरूसी दर्ज रिकार्ड है तथा पट्टा नं. 1/1994 दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में उक्त सर्वे नं. का बंदोबस्त 1957-58 के बाद नया सर्वे नं. 958 बना जिस पर मुरलीधर लक्ष्मीनारायण वगेराह जाति महाजन साकिन मंदसौर के नाम दर्ज हुई। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में एम.पी. 6065/2024 प्रकरण में हुए आदेश की रिट अपील हेतु प्रक्रिया प्रचलित है। इसी प्रकार ग्राम रोजाना की भूमि सर्वे नं. 299 वर्ष 1956-57 में शासकीय कनिष्ठ चरनोई दर्ज थी जो कि वर्तमान रिकॉर्ड में 299/1 रकबा 0.354 हे. खसरे के कॉलम नम्बर 03 में रिक्त आ रहा है सर्वे नम्बर 299/2 रकबा 0.025 हे. राहुल पिता चन्द्रप्रकाश ओसतवाल वगेराह निवासी जावरा के नाम दर्ज है। वर्तमान सिविल न्यायालय जावरा में आर.सी.एस.ए. 98/2023 प्रचलित है। (ख) जी हाँ, रिकॉर्ड उपलब्ध है तथा जनसामान्य के लिए वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं नक्शा सम्बंधित जानकारी भूलेख के पोर्टल पर उपलब्ध है। (ग) उत्‍तरांश (क) में उल्लेखित तहसील जावरा के सर्वे नम्बरों में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर व सिविल न्यायालय जावरा में वाद दायर किये गए है। शेष ब्लाक की जानकारी निरंक है। (घ) अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-248 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

क्षेत्रीय पर्यटन स्थलों का विकास

[पर्यटन]

127. ( क्र. 2860 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या राज्‍य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिपलोदा तहसील एवं जावरा तहसील के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों को विकसित किए जाने हेतु निरंतर शासन/विभाग से मांग की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो जावरा तहसील अंतर्गत स्वामी जी की कुटिया (खाचरोद नाका जावरा), हुसैन टेकरी, मनकामेश्वर महादेव (मिंडा जी), काकरवा बालाजी धाम, पहाड़ी पर्यटन स्थल नंदावता इत्यादि स्थानों के प्रस्ताव अग्रेषित किये है? (ग) पिपलोदा तहसील अंतर्गत सुजापुर पहाड़ी पर्यटन स्थल, रोग्या देवी पहाड़ी पर्यटन स्थल (मामटखेड़ा), अंगेठी माताजी स्थल, नवाबगंज माताजी स्थल, देवझर प्राकृतिक स्थल (गुडरखेड़ा), पिंगराला पहाड़ी स्थल इत्यादि स्थानों के प्रस्ताव अग्रेषित किए हैं? (घ) यदि हाँ, तो जावरा एवं पिपलोदा तहसील अंतर्गत आने वाले उपरोक्त प्रश्नों में उल्लेखित स्थान पर वर्ष भर में हजारों पर्यटकों की मूलभूत सुविधा के साथ ही सड़क, बिजली, पानी, सौन्दर्यीकरण, सामुदायिक भवन इत्यादि कार्यों की कार्य योजना बनाकर स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी?

राज्‍य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) जावरा विधानसभा के अंतर्गत मनकामेश्‍वर महोदव (मिंडा जी) सुजापुरा में मां अम्‍बे मंदिर एवं नंदावता में बाबा रामदेव मंदिर स्‍थलों की डीपीआर नवीन एसओआर पर तैयार की गई है। शेष स्‍थलों की कोई कार्ययोजना स्‍वीकृत नहीं है। (ग) पिपलौदा तहसील अंतर्गत सुजापुर पहाड़ी पर्यटन स्‍थल की डीपीआर तैयार की गई है। शेष स्‍थलों की कोई कार्य योजना स्‍वीकृत नहीं है। (घ) कार्य के औचित्‍य एवं बजट की उपलब्‍धता अनुसार स्‍वीकृति की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर कैग की रिपोर्ट

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

128. ( क्र. 2867 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कैग द्वारा मार्च 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत स्वास्थ्य सेवा, अधोसंरचना और प्रबंधन में किस-किस कैटेगरी के कितने चिकित्सालयों संस्थानों की वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक किन बिंदुओं पर जांच की गई? प्रदेश में चिकित्सा के किस-किस कैटेगरी के कितने अस्पताल/संस्थान है, कैग ने किस कैटेगरी के कितने प्रतिशत अस्पतालों/संस्थान की जांच की। (ख) कैग द्वारा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के पहले विभाग को उत्तर/टिप्पणी के लिए भेजे गए पत्र की प्रति तथा भेजे गए उत्तर की प्रति देवें। कितनी कंडिकाओं में ‌से कितनी कंडिकाओं को स्वीकार किया गया तथा कितनी कंडिकाओं को कैग द्वारा विलोपित किया गया? (ग) क्या कैग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना एवं प्रबंधन में कई गंभीर कमियां पाई गई? क्या प्रतिवेदन के मद्देनजर शेष संस्थाओं की वर्ष  2019 से 2022 तक की जांच की जाएगी। यदि नहीं तो क्यों?            (घ) क्या कैग के प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि प्रदेश शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में प्रथम और महिला मृत्यु दर में इसलिए तृतीय है कि स्वास्थ्य सेवा निम्न गुणवत्ता की है, अधोसंरचना के कई बिंदु अव्यवहारिक है एवं प्रबंधन एकदम कमजोर है। यदि नहीं तो कैग में इन बिंदुओं पर क्या टिप्पणी की?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) विभाग की जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। प्रदेश में चिकित्सा के कैटेगरी अनुसार अस्पताल/संस्थान की जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। कैग द्वारा अस्पताल/संस्थानों की,  की गई जांच का प्रतिशत की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है(ग) जी नहीं,  केग रिपोर्ट में नमूना जांच के आधार पर सुधारात्मक अनुशसाएँ की जाती हैं जिसके संबंध में विभाग द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जाती हैं। अतः पृथक जाँच की आवश्यकता नहीं हैं। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार।

स्कूल शिक्षा के बजट की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

129. ( क्र. 2869 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2015-16 से 2025-26 तक नामांकन, मध्यान्ह भोजन, गणवेश, पुस्तकें, साइकिल तथा छात्रवृत्ति के हितग्राहियों की संख्या तथा इस अवधि में स्कूल शिक्षा का कुल बजट वर्षवार बताएं। (ख) वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के नामांकन बतावें। (ग) वर्ष 2015-16 से 2025-26 तक शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, सेकेण्‍डरी तथा हायर सेकेण्‍डरी स्कूल की संख्या तथा जनजाति विभाग द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के नामांकनांक की वर्षवार जानकारी दें। (घ) क्या वर्ष 2015-16 से 2025-26 तक स्कूल शिक्षा के बजट में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन इस अवधि में शासकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के नामांकन में लगभग 40% से 50% की कमी तथा शासकीय विद्यालयों की संख्या में 20% से 30% की कमी हुई है। क्या यह शासन की असफलता का पैमाना नहीं है। (ड.) स्कूल शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का चारागाह बन गया है, क्या इसकी सीबीआई से जांच कराई जाएगी? क्या इस पर श्‍वेत पत्र जारी किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-"एक" अनुसार है।                (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-"दो" अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-"तीन" अनुसार है। (घ) जी हाँ। जी नहीं। जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ङ) उत्तरांश (घ) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

संजीवनी क्लीनिकों का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

130. ( क्र. 2872 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर में किस वर्ष से संजीवनी क्लीनिक संचालित किये जा रहे है एवं शासन द्वारा इन्हें संचालित किये जाने का क्या उद्देश्‍य है।        (ख) जिला ग्वालियर में कितने संजीवनी क्लीनिकों को खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था एवं प्रश्‍न दिनांक तक कितने क्लीनिकों का निर्माण कार्य पूर्ण होकर स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कर दिये है? स्थान सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या जिला ग्वालियर में मौजूद सभी संजीवनी क्लीनिक वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित है? यदि नहीं तो क्या कारण है? (घ) एक संजीवनी क्लीनिक में कितने डॉक्टर एवं कर्मचारी किस संवर्ग के पदस्थ करने का मापदण्ड निर्धारित किया गया है? (ड.) क्या ग्वालियर के सभी संजीवनी क्लीनिक में डॉक्टर/अन्य स्टॉफ पदस्थ है और कितने संजीवनी क्लीनिकों में पूर्ण स्टॉफ पदस्थ नहीं है। संख्यावार एवं स्थान सहित जानकारी दी जावे।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जिला ग्वालियर में वर्ष 2019 से संजीवनी क्लीनिक संचालित किये जा रहे है एवं शासन द्वारा इन्हें संचालित किये जाने का उद्देश्य आम जन को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं घर के समीप सुगमता से उपलब्ध कराना है। (ख) जिला ग्वालियर में कुल 62 संजीवनी क्लीनिक खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रश्‍न दिनांक तक 46 संजीवनी क्लीनिक हैंडओवर किये जा चुके है, स्थानवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। (ग) जिला ग्वालियर में मौजूद 46 संजीवनी क्लीनिक में से वर्तमान में 40 संजीवनी क्लीनिक सुचारू रूप से संचालित है। अक्रियाशील शेष 06 संजीवनी क्लीनिकों के संचालित नहीं होने के कारण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। (घ) एक संजीवनी क्लीनिक में डॉक्टर एवं स्टॉफ के पदस्थ करने का मापदण्ड की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। (ड.) ग्वालियर के संजीवनी क्लीनिक में पदस्थ डॉक्टर/अन्य स्टॉफ की संख्यावार एवं स्थान सहित  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार।

स्कूल बसों का संचालन

[परिवहन]

131. ( क्र. 2874 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में स्कूल के बच्चों को लाने और ले जाने के लिये कौन-कौन से वाहनों का निर्धारण किया गया है। इन वाहनों का उपयोग कितने वर्ष तक किया जा सकता है। नियम की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ख) जिला ग्वालियर में स्कूल के बच्चों को लाने और ले जाने के लिये किस श्रेणी के कितने-कितने वाहन पंजीकृत है। इन वाहनों की चेकिंग करने के लिये कौन अधिकृत है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संबंध में दिनांक 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक वाहनों की कब-कब चेकिंग की गई। स्कूल का नाम एवं वाहन का प्रकार सहित जानकारी दी जावे। (घ) प्रश्‍नांश (ग) की अवधि में चेकिंग के दौरान जो वाहन नियम के अनुसार मापदण्डों को पूरा नहीं कर सके, ऐसे वाहनों एवं स्कूल संचालकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? कितनी राशि का जुर्माना अधिरोपित किया गया? स्कूल/वाहनवार जानकारी दी जावे?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 2 (11) में ''शिक्षण संस्था बस'' तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 2 (ZC) में ''स्कूल बस'' को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार निर्मित वाहनों को मध्यप्रदेश में स्कूल के बच्चों को लाने और ले जाने के लिये निर्धारित किया गया है। नियमों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) जिला ग्वालियर में स्कूल के बच्चों को लाने और ले जाने के लिये 103 स्कूल वेन तथा 1148 स्कूल बस वाहन पंजीकृत हैं। इन वाहनों की चेकिंग करने के लिये मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की अधिसूचनाओं क्रमांक एफ-22-71-2021-आठ, दिनांक 06.03.2023 एवं 08.05.2023 के अनुसार अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। अधिसूचनाओं की प्रति पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ग) एवं (घ) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार  है।

अस्‍पताल के अमले द्वारा गृह भाड़ा लिया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

132. ( क्र. 2875 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अधिकारी, कर्मचारियों को उनके पदस्थापना स्थल (मुख्यालय) पर निवास करना अनिवार्य है? यदि हाँ तो इस संबंध में शासन के क्या नियम निर्देश है? प्रति उपलब्ध करायें। (ख) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के कितने अस्पताल कहाँकहाँ संचालित है? स्थानवार जानकारी दें। संचालित अस्पतालों में किस-किस श्रेणी के                    कितने-कितने पद स्वीकृत है, कितने भरे एवं कितने रिक्त है? अस्पताल वार जानकारी दें।                         (ग) अस्पतालों में पदस्थ अधिकारी (डॉक्टर), कर्मचारियों में से कितने अधिकारी, कर्मचारी पदस्थापना स्थल (मुख्यालय) पर निवास करते है एवं कितने मुख्यालय से बाहर निवास करते है? जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित जानकारी अनुसार कितने अधिकारी (डॉक्टर), कर्मचारियों को शासकीय आवास आवंटित है एवं कितने किराये या निजी मकान में निवास करते है? कितने अधिकारी, कर्मचारी शासन नियम अनुसार गृह भाड़ा भत्ता ले रहे है? जानकारी दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) समस्‍त अधिकारी तथा कर्मचारी मुख्‍यालय पर ही निवास करते  है, जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।

सीमांकन, बंटवारे, इन्द्राज दुरूस्ती के लंबित प्रकरण

[राजस्व]

133. ( क्र. 2876 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                           (क) क्या तहसील कार्यालयों में बड़ी संख्या में सीमांकन, बंटवारे, इन्द्राज दुरूस्ती के प्रकरण लंबित है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या इन प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो कितनी? नियमों/निर्देशों की प्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं तो क्यों? (ख) भितरवार विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों में सीमांकन, नामांतरण, इन्द्राज दुरूस्ती के वर्ष 2023-24 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रकरण लंबित है? तहसीलवार, जानकारी दें। (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित अवधि के लंबित प्रकरणों में जनप्रतिनिधियों द्वारा आमजन से मुलाकात, दौरों के समय प्राप्त प्रकरण जो जनप्रतिनिधियों ने पत्र के माध्यम से संबंधित एसडीएम, तहसीलदार को भेजे गए है वह प्रकरण भी शामिल है? यदि हाँ, तो कितने? तहसीलवार जानकारी दें। (घ) क्या विभाग राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु समय-सीमा निर्धारित करेगा? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक? यदि नहीं तो क्यों? क्या शासन प्रकरणों को लंबित रखने वाले अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) सीमांकन, बंटवारे की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। राजस्‍व प्रकरणों के निराकरण हेतु समय-सीमा पूर्व से निर्धारित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) भितरवार विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों में सीमांकन, नामांतरण, इंद्राज दुरूस्‍ती के वर्ष 2023-24 के प्रश्‍न दिनांक तक प्रकरण निम्‍नानुसार लंबित है-

तहसील

सीमांकन

नामांतरण

इंद्राज दुरूस्‍ती

भितरवार

297

1448

556

चीनोर

62

532

घाटीगांव

63

453

03

तहसील भितरवार एवं चीनोर अनुभाग भितरवार अंतर्गत होने से इंद्राज दुरूस्‍ती के प्रकरण तहसील भितरवार एवं चीनोर के सम्मिलित है।

(ग) जानकारी निरंक है। (घ) राजस्‍व प्रकरणों के निराकरण हेतु समय-सीमा पूर्व से निर्धारित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतीस"

मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

134. ( क्र. 2880 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में सेवाकाल के दौरान मृत होने वाले कर्मचारी के आश्रितों को अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कितनी राशि और मृत दिनांक से कितने दिवस के अंदर भुगतान किये जाने का प्रावधान है? श्रेणीवार बताएं। (ख) रीवा जिले के जवा विकासखण्ड अंतर्गत संकुल केंद्र शा.उ.मा.वि. पुरौना, शा.उ.मा.वि.पटेहरा, शा.उ.मा.वि. पनवार एवं शा.उ.मा.वि. बरहुला में दिनांक 01.04.2023 से प्रश्‍नांश दिनांक तक स्कूल शिक्षा विभाग में कितने कर्मचारी सेवाकाल में मृत हुए तथा उनमें से कितनों के आश्रितों को अनुग्रह राशि भुगतान की जा चुकी है? संकुलवार, कर्मचारीवार, भुगतान राशिवार ट्रेजरी वाउचर नम्बरों सहित जानकारी दें। (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) अंतर्गत उल्लेखित अवधि में रीवा जिले के जवा विकासखण्ड अंतर्गत कई मृत कर्मचारियों के प्रकरण में अभी तक अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो संकुलवार, कर्मचारीवार मृत दिनांक सहित जानकारी दें। अभी तक भुगतान नहीं किया गया क्यों? अनुग्रह राशि भुगतान न किए जाने के लिए दोषी संकुल प्राचार्यों तथा आहरण संवितरण अधिकारी (वि.खण्ड शिक्षा अधिकारी जवा) को उनके पद से मुक्त कर कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। अप्रैल 2025 के पूर्व मृत हुये कर्मचारियों के आश्रितों को राशि रूपये 50,000/- तथा अप्रैल 2025 के उपरांत मृत होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को राशि रूपये 1,25,000/- दिवंगत कर्मचारी के कार्यालय में सूचना प्राप्त होने के उपरांत दिये जाने का प्रावधान है। (ख) रीवा जिले के जवा विकासखण्ड अंतर्गत शा.उ.मा.वि. पटेहरा में 02 एवं शा.उ.मा.वि. पनवार में 02 कर्मचारियों की मृत्यु प्रश्‍नांकित अवधि में हुई है। जिनके आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेषांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। उत्तरांश (ख) के अनुरूप शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तीस "

नगर परिषद के अंतर्गत आराजियों का अतिक्रमण

[राजस्व]

135. ( क्र. 2881 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के रामपुर बघेलान नगर परिषद अंतर्गत वार्ड नं. 1 पटवारी हल्का सगौनी आराजी नं. 485/2/1/1/1/1/1/2 न्यायालय की सामने वाली रोड में अतिक्रमणकारी द्वारिका प्रसाद पाण्डेय के द्वारा अनाधिकृत निर्माण रास्ते पर किया गया है, उस अतिक्रमण को मुक्त कराने का आदेश क्र. 343/प्राव./2024 दिनांक 11.07.2024 को न्यायालय तहसीलदार रामपुर बघेलान के द्वारा जारी किया गया था इस पालन प्रश्‍न दिनांक तक क्यों नहीं किया गया? कारण दें? क्या उक्त चिन्हित आराजी पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्‍पष्‍ट करें? (ख) नगर परिषद रामपुर बघेलान में कहां-कहां कितनी-कितनी आराजी शासकीय है? कौन-कौन सी आराजी नं. पर कितना-कितना अतिक्रमण है और किन-किन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया? आराजी नं. एवं रकबा सहित अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें? क्या उक्त् शासकीय आराजियों को अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार/शासन/प्रशासन ऐसे अतिक्रमणकारियों को संरक्षण दे रही है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। न्यायालय तहसीलदार तहसील रामपुर बघेलान के न्यायालयीन पत्र क्र. 343/प्रवा./2024 दिनांक 11.07.2024 के द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु पत्र जारी हुआ था। नगर परिषद से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में वर्षाकाल चल रहा है एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्र 906/2023/सात/शा-2 भोपाल दिनांक 23.06.2023 के अनुसार वर्षाकाल में अतिक्रमण न हटाये जाने का निर्देश दिये जाने से वर्षाकाल सामान्य होते ही प्रस्तावित अतिक्रमण तत्काल हटा दिया जायेगा। (ख) गर परिषद रामपुर बघेलान अंतर्गत शासकीय भूमि की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.

ग्राम का नाम

किता कुल भूमि

कुल रकबा

01

रामपुर बाघेलान

354

122.727

02

इटमा

61

27.553

03

सगौनी

144

51.941

04

करही

221

136.786

05

नेमुआ

138

87.666

सूची ग्रामवार पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। वर्तमान में अतिक्रमण के प्रकरण न्यायालय में प्रचलित नहीं है।

भोपाल में शिक्षण संस्थाओं द्वारा अवैध वसूली

[स्कूल शिक्षा]

136. ( क्र. 2892 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजधानी भोपाल में संचालित अशासकीय संस्थाओं द्वारा छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली, विशेष दुकानों से किताब, कॉपी, जूते, स्कूल ड्रेस खुले बाजार से अधिक दरों पर खरीदने एवं अनावश्यक किताब/कॉपी खरीदने को मजबूर किए जाने आदि की दिनांक 1 जुलाई 2025 को जनसुनवाई में शिकायतें प्राप्त हुई है एवं कलेक्टर भोपाल ने जांच करने के निर्देश दिए थे? (ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में जांच कराई है? यदि हाँ, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले? (ग) उपरोक्त प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से जबलपुर कलेक्टर महोदय ने शिक्षा माफिया पर कार्रवाई की है क्या इस तरह से भोपाल में कार्रवाई की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

137. ( क्र. 2899 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में मई 2025 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रशासनिक स्तर से कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण किये गये हैं? जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या प्रशासनिक स्तर के किये गये स्थानांतरणों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रिक्त हुए पदों की पूर्ति की गई है? यदि नहीं तो क्यों नहीं कारण बतावें। (ग) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद के साथ ही ग्रामीण अंचल और शहरी क्षेत्र के प्राथमिक, उपस्वास्थ्य केन्द्र और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के रिक्त कर्मचारियों के पदों की पूर्ति की गई है? अगर नहीं तो कब तक पदों की पूर्ति की जाएगी? (घ) विधानसभा क्षेत्र कसरावद के मुख्यालय के एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उन्नयन कर सिविल अस्पताल कब तक बनाया जाएगा? (ड.) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सिविल अस्पताल में उन्नयन करने के क्या मापदण्ड हैं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) खरगोन जिले में मई 2025 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 32 प्रशासकीय आधार पर स्थानातंरण हुये। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के                  प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। शेष रिक्त पदों की पूर्ति म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल,  भोपाल के माध्यम से निरंतर की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।                   (ड.) सिविल अस्पताल में उन्नयन हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की विगत 03 वर्षों की बेड ऑक्यूपेंसी 80 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।

आयुष्मान कार्ड योजना की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

138. ( क्र. 2900 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में योजना प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक कितने आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं? कितने एक्टि‍व हैं? विधानसभावार विवरण दें। (ख) खरगोन जिले में वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने हितग्राहियों द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने के आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं? कितने स्वीकृत हुए, कितने अस्वीकृत हुए? अस्वीकृति का कारण सहित तहसीलवार विवरण दें। (ग) प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के सम्पूर्ण बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने की कोई योजना चलाई गई है? अगर हाँ तो खरगोन जिले में बनाए गए आयुष्मान कार्ड का तहसीलवार विवरण दें। (घ) क्या प्रश्‍नांश (ग) अनुसार वृद्धजनों के आयु अधिक होने के कारण अंगूठा निशानी (बायोमेट्रिक) के सत्यापन नहीं होने के कारण आयुष्मान कार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो अन्य विकल्प क्या हैं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रदेश में योजना प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 4,37,38,269 आयुष्मान कार्ड बनाये गए है। कुल एक्टिव कार्ड की संख्या 4,37,38,269 है। उक्त प्रश्‍नांश के संबंध में विधानसभावार जानकारी संकलित नहीं की जाती है। जिलेवार  जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार(ख) खरगोन जिले में वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 8,85,552 हितग्राहियों द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने के आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। कुल 8,70,823 आवेदन स्वीकृत हुए। कुल 14,585 आवेदन अस्वीकृत हुए। शेष 144 आवेदन पेंडिंग है। हितग्राही द्वारा ई-केवाईसी करते समय एवं वास्तविक दस्तावेजों में विभिन्नता के कारण जैसे:- Data Mismatch, Photo Mismatch and Name Mismatch होने पर आवेदन अस्वीकृत किये जाते है। (ग) प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के सम्पूर्ण बुजुर्गों (70 वर्ष से अधिक को छोड़कर) जो कि आयुष्मान योजनांतर्गत पात्रता अनुसार पात्र हितग्राही है। उन सभी पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाकर आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाता है। प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के लिए शासन द्वारा वय वंदना योजना चलाई जा रही है। जानकारी तहसीलवार संकलित नहीं की जाती है। खरगोन जिले में बनाये गये कुल आयुष्मान कार्डों की संख्या 870823 है। (घ) वृद्धजनों के आयु अधिक होने के कारण अंगूठा निशानी (बायोमेट्रिक) के सत्यापन नहीं होने के उपरांत भी आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं, आयुष्मान योजनांतर्गत हितग्राही के आधार सत्यापन (ई-केवाईसी) हेतु निम्नानुसार तीन सुविधाओं का प्रावधान है, जैसे:- फिंगरप्रिंट, आईरिस (IRIS) एवं फेसऑथ उपरोक्त तीन में से किसी भी एक माध्यम का उपयोग कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया संपादित कर आयुष्मान कार्ड बनाये जाते है।

परिशिष्ट - "इकतीस"

जल संसाधन विभाग के तालाबों पर अतिक्रमण

[जल संसाधन]

139. ( क्र. 2903 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम अंतलवासा, ग्राम बनबना सहित नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के कितने तालाब हैं और भविष्य में विधानसभा क्षेत्र में नए तालाब के निर्माण के संबंध में क्या कोई योजना प्रस्तावित है? (ख) विभाग के तालाबों पर पानी के संरक्षण व सुरक्षा की दृष्टि से तालाब के क्षेत्र की पाल व नहर क्षेत्र पर लोगों के द्वारा जो अवैध अतिक्रमण निर्माण किए गए हैं क्या उसकी जानकारी विभाग के पास है और यदि है तो उस पर आज तक क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई का विस्तृत विवरण दें?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) कुल 06 तालाब निर्मित हैं तथा 02 परियोजनाएं सोनचिरी एवं सीकरी सुल्तानपुर मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है तथा निविदा की कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ, किसी भी तालाब के पाल क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं है। पाडलिया तालाब की नहर के कुछ क्षेत्र पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है।

जिला चिकित्सालय में सामग्री क्रय एवं पदस्‍थ अमला

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

140. ( क्र. 2904 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय, रतलाम में वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने बिस्तरों का चिकित्सालय है तथा कितने चिकित्सक, नर्स, कंपाउण्डर, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने कर्मचारी पदस्थ व रिक्त हैं? जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित जिला चिकित्सालय, रतलाम में मरीजों की चिकित्सा के लिए कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या जिला चिकित्सालय, रतलाम में वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक चिकित्सा सामग्री, उपकरणों तथा दवाइयों की खरीदी में अनियमितता या भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उन शिकायतों की संख्या, प्रकृति तथा शिकायतों की प्राप्ति की तिथि एवं जांच की वर्तमान स्थिति क्या है? जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें? (घ) क्या विगत वर्षों में जिला चिकित्सालय द्वारा खरीदी गई सामग्री एवं दवाइयों की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों के नाम, खरीदी की राशि संबंधी जानकारी उपलब्ध करावें? क्या भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने हेतु शासन द्वारा कोई निगरानी या पारदर्शी व्यवस्था की योजना है? जानकारी दें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जिला चिकित्‍सालय रतलाम वर्ष 2008 से 500 बिस्‍तरीय चिकित्‍सालय स्‍वीकृत है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) जी हाँ, कुल 03 शिकायत प्राप्‍त हुई, शिकायतें उपार्जन एवं लंबित भुगतान से संबंधित है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। जाँच प्रक्रिया प्रचलन में है।                  (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। विभाग द्वारा पूर्व से ही ई-औषधि पोर्टल तथा दवा नीति के द्वारा पारदर्शी क्रय व्‍यवस्‍था लागू की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बंटवारा, नामांतरण तथा शासकीय भूमि पर कब्जे के प्रकरण

[राजस्व]

141. ( क्र. 2905 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम में वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक राजस्व विभाग अंतर्गत कुल कितने नामांतरण एवं बंटवारे के प्रकरण प्राप्त हुए तथा उनमें से कितनों का निराकरण किया गया? जानकारी वर्षवार बतावें? लंबित प्रकरणों की संख्या, लंबित रहने के कारण सहित जानकारी बतावें? (ख) क्या जिला रतलाम में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो किस-किस तहसील एवं ग्राम में कितने प्रकरण दर्ज हुए, जानकारी वर्षवार बतावें? अवैध कब्जों को हटाने हेतु प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या जिला रतलाम में किसी राजस्व अधिकारी/कर्मचारी की भूमिका इन अवैध कब्जों या नामांतरण/बंटवारे में अनियमितता को लेकर संदेह के घेरे में आई है? यदि हाँ, तो उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी वर्षवार बतावें? (घ) क्या जिला रतलाम में आदिवासी वर्ग की जमीनों पर गैर-आदिवासी व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा या खरीदी-बिक्री किए जाने के प्रकरण दर्ज किए गए हैं? यदि हाँ, तो वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रकरण सामने आए हैं, कृपया तहसीलवार जानकारी उपलब्ध करावें? क्या उक्त प्रकरणों में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 170-बी का उल्लंघन पाया गया है? यदि हाँ, तो उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं संबंधित अधिकारियों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? आदिवासियों की भूमि का पुनः उनको कब्जा दिलाने के लिए विभाग द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला रतलाम अन्तर्गत वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक नामांतरण एवं बंटवारा की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष

नामांतरण दर्ज

निराकरण

बंटवारा दर्ज

निराकरण

2020-2021

3753

3753

337

337

2021-2022

5066

5066

518

518

2022-2023

10980

10980

1741

1741

2023-2024

12339

12339

1787

1787

2024-2025

13792

13792

1551

1551

2025-2026

14153

7089

1606

725

योग

60083

53019

7540

6659

जिला रतलाम में नामांतरण कुल 7064 एवं बंटवारा के कुल 881 प्रकरण लम्बित होकर सतत प्रक्रियाधीन होते है। प्रकरणों के लम्बित रहने का कोई कारण नहीं है, नए प्रकरण दर्ज होने की सतत प्रक्रिया के कारण हर समय कुछ प्रकरण विचाराधीन होते हैं। प्रस्तुत आवेदन पत्र पर दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में निहित प्रावधानों के तहत विधि अनुरूप निराकरण किया जाता है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-248 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। (ग) एवं (घ) जिला रतलाम की जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

विद्यार्थियों को स्कूटी व लेपटॉप योजना का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

142. ( क्र. 2908 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें शासन द्वारा स्कूटी और लैपटॉप की राशि उपलब्ध करवाने के लिए प्रश्‍नकर्ता शासन को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। साथ ही आपसे यह भी जानना चाहता है कि क्या मध्यप्रदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE ) के द्वारा संचालित हो रही 12वीं की परीक्षा में भी विद्यार्थी अपनी प्रतिभा और श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं ये सारे बच्चे भी मध्यप्रदेश के ही निवासी हैं, यह शासन से सम्बन्ध व प्रोत्साहन से वंचित हैं। कृपया यह बताने की कृपा करें कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना से इन्हें वंचित क्यों कर रखा है? (ख) क्या भविष्य में मध्यप्रदेश में सीबीएसई विद्यालय की कक्षा 12वीं के बच्चे और केंद्रीय बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के निजी विद्यालय के बच्चों को भी जो 75% से अधिक प्राप्त करते हैं तो क्या उन्हें इस योजना से जोड़ा जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना एवं स्कूटी प्रदाय योजना माध्यमिक शिक्षा मण्डल की उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 12वी) की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं हेतु लागू है। योजनाओं से संबंधित प्रावधान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट- ''01'' एवं ''02'' अनुसार है। (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

143. ( क्र. 2914 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिले अलीराजपुर स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत भर्ती मरीजों को भोजन व अन्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निविदा स्वीकृत कर अनुबंध किया है? क्या विभागीय उपयोग हेतु वाहन अनुबंधित चल रहे है? यदि हाँ, तो वर्ष 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक कब टेण्डर निकाले दिनांक एवं अखबार में लगी विज्ञप्ति प्रति निविदा स्वीकृत की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या टेण्डर के माध्यम से लगाये वाहन टेक्सी का परमिट है? यदि हाँ, तो कितने वाहन लगाये गये है वाहनों के मालिक नाम और आरसी बुक एवं टेक्सी परमिट की प्रति उपलब्ध करावें।                  (ग) वर्ष 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला मुख्यालय, सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वाहन लगाये गये है? जानकारी देवें। (घ) क्या इन अनुबंधों में अनियमितता की जनशिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार।

प्रदेश में खेतों तक पहुँच मार्ग की नीति

[राजस्व]

144. ( क्र. 2920 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में खेतों तक पहुँचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराने हेतु राजस्व विभाग के क्या नियम हैं? 1 जनवरी 2018 के पश्चात इनमें क्या संशोधन किए गए हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) संदर्भित                                 1 जनवरी 2018 से खेतों तक पहुँचने के लिए रास्ते उपलब्ध कराने हेतु उज्जैन-इंदौर संभाग में कितने आवेदन किन-किन जिलों में प्राप्त हुए? विभाग द्वारा उनमें से कितने आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है तथा कितने आवेदन किन-किन कारणों से विचाराधीन हैं? (ग) क्या वर्तमान मशीनरी युग में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एवं दवाई छिड़काव जैसी मशीनों को खेत तक ले जाने के लिए चौड़े रास्ते का होना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो विभाग ने इसके लिए क्या नीति बनाई है तथा नीति में संशोधन हेतु क्या प्रदेश में कोई समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो उन्होंने कब-कब नियमों में संशोधन हेतु उच्च विभाग को पत्र लिखे। (घ) प्रश्‍नांश (क) संदर्भित, क्या राजस्थान में टेनेंसी एक्ट के तहत नई धारा 251 (ए) जोड़ी गई है, जिसमें खेत तक पहुँच मार्ग हेतु 30 फीट तक का रास्ता किया जा सकेगा? क्या विभाग ने इस संबंध में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के लिए विधेयक पारित करने हेतु कोई प्रस्ताव दिया है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) खेतों तक पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराने के संबंध में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 अंतर्गत मार्गाधिकार तथा अन्य निजी सुखाचार संबंधी अधिकारों के अंतर्गत प्रावधान दिये है। 25 सितम्‍बर 2018 से प्रभावशील संशोधन द्वारा म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 132 मार्ग आदि पर बाधा उपस्थित करने के लिये शास्ति को विलोपित किया गया। (ख) उज्जैन-इंदौर संभाग की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एवं दवाई छिड़काव जैसी मशीनों हेतु पर्याप्त मार्ग आवश्यक है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 131, 133 के तहत तथा शासकीय मार्ग होने पर धारा 248 के तहत अवरोध होने पर कार्यवाही की जाती है। धारा 135 में सड़क, पथ आदि के लिये भूमि के अर्जन के प्रावधान हैं। भू-राजस्‍व संहिता के संशोधन पर प्रस्‍ताव हेतु म.प्र. राज्‍य भू-सुधार आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में इस संबंध में नई नीति बनाने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है, न ही किसी नियम में संशोधन का प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। (घ) वर्तमान में खेत तक पहुँच मार्ग हेतु 30 फीट तक का रास्ता दिये जाने हेतु कोई प्रस्‍ताव इस कार्यालयीन स्‍तर पर विचाराधीन नहीं है।

रैतम बैराज में वर्षभर पानी की उपलब्धता

[जल संसाधन]

145. ( क्र. 2921 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच-मंदसौर जिले में 1 जनवरी 2020 से जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित ऐसे कितने तालाब हैं जो पूर्ण वर्षा के उपरांत भी नहीं भर पा रहे हैं? सूची उपलब्ध कराएं। (ख) नीमच-मंदसौर जिले के मध्य स्थित रैतम बैराज बांध की जल संग्रहण क्षमता कितनी है? विगत 5 वर्षों में बांध में कितना पानी संग्रहित किया गया? कृपया वर्षवार जानकारी दें। उक्त बांध के न भरने के संबंध में विभाग को कब-कब और किन व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों ने शिकायतें की? शिकायतों पर विभाग ने जांचोपरांत क्या कार्यवाही की? जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) संदर्भित रैतम बैराज के वर्ष भर गेट खुले रहने के कारण तालाब में पानी एकत्रित नहीं हो पा रहा है? इसकी जांच विभाग के किस सक्षम अधिकारी ने की और किन लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) प्रश्‍नागत ऐसे कोई तालाब नहीं है जो पूर्ण वर्षा के उपरान्त भी नहीं भर पा रहे है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश लागू नहीं। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश लागू नहीं।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

फर्जी पीएम रिपोर्ट देने पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

146. ( क्र. 2924 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 12.01.2025 को डॉक्टर एल.डी. शर्मा सी.बी.एम.ओ., सी.एच.सी नरवर द्वारा थाना सीहोर के ग्राम कैखोदा निवासी मृतक राधाकृष्ण पुत्र बलवंतसिंह गुर्जर का पीएम करके पीएम रिपोर्ट में मृत्यु एक्सीडेंटल लेख की गई है? डॉक्टर द्वारा झगड़े में मृतक की चोटें किस आधार पर एक्सीडेंटल लेख की गई है? जानकारी दी जावे।                       (ख) क्या शासन सी.बी.एम.ओ., डॉ.एल.डी. शर्मा द्वारा झगड़े में मृत व्यक्ति को एक्सीडेंट में मृत्यु होना बताया गया है? क्या शासन इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर सी.बी.एम.ओ. के विरूद्ध कोई ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो, कब तक जानकारी दी जावे। (ग) सी.बी.एम.ओ. नरवर डॉ. एल.डी. शर्मा द्वारा अस्पताल समय में अस्पताल परिसर में बने अपने निवास पर मरीजों से फीस लेकर उपचार किया जाता है? श्री शर्मा को अस्पताल समय में घर पर मरीज देखने को अधिकृत किसके द्वारा किया गया है? यदि अधिकृत नहीं किया गया है तो इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी? (घ) सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्द्र नरवर अंतर्गत वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक ग्रामों में गठित ग्राम सभा स्वस्थ तदर्थ समितियों को वर्षवार कितना आवंटन प्राप्त हुआ एवं किन-किन समितियों को कब-कब, कितनी-कितनी राशि वर्षवार जारी की गई? सूची उपलब्ध करायें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ, डॉ. सी.बी.एम.ओ. नरवर डॉ. एल.डी. शर्मा द्वारा मृतक की मृत्यु शॉक ड्यू टू कार्डियोरेस्पिरेटरी फेल्युअर से होना प्रतीत होती है, जो एक्सीडेन्टल नेचर की है, का लेख किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रकरण उच्च न्यायालय ग्वालियर में विचाराधीन है, न्यायालय के अंतिम निर्णय उपरांत विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। शासन के निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुये यदि संबंधित चिकित्सक द्वारा निजी प्रेक्टिस किये जाने की शिकायत विभाग को प्राप्त होती है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।

जिला चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्था एवं स्टॉफ की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

147. ( क्र. 2927 ) श्री अनिल जैन : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला निवाड़ी में जिला चिकित्सालय निवाड़ी का नवीन भवन बनकर तैयार है परंतु वर्तमान में उक्त नवीन भवन में मरीजों की चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, यदि हाँ, तो जिला चिकित्सालय निवाड़ी में मरीजों की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था कब तक करा दी जावेगी? (ख) जिला चिकित्सालय निवाड़ी में डॉक्टरों व नर्सिंग स्टॉफ, कार्यालयीन स्टॉफ के कितने पद स्वीकृत हैं, स्वीकृत, भरे व रिक्त पदों की जानकारी देवें एवं कब तक रिक्त पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना की जावेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँउक्त भवन माह मई 2025 में हस्तांतरित हो चुका हैनवीन भवन में जिला चिकित्सालय के संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैसमय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार,  पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया हैनिश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

कोविड-19 के दौरान अस्‍थाई से नियोजित स्‍टॉफ की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

148. ( क्र. 2929 ) श्री संजय उइके : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय स्वास्‍थ्‍य सेवाओं द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर चिकित्सक/स्‍टॉफ नर्स/पैरामेडिकल स्‍टॉफ इत्यादि को अस्थायी रूप से नियोजित करने के आदेश प्रसारित किये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 01-04-2022 तक नियोजित प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी/ कर्मचारी की सेवाएं प्रदेश में चिकित्सक/स्‍टॉफ नर्स/पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी के बावजूद उनकी सेवाऐं किन कारणों से समाप्त कर दी गई? (ग) क्या विभाग उपरोक्त पदों पर चिकित्सक/स्‍टॉफ नर्स/पैरामेडिकल स्‍टॉफ जो कोविड-19 महामारी में सेवाऐं दिये थे उनको पुन: संविदा/अस्थाई/ नियमित रूप से कार्य करने के आदेश प्रसारित करेंगे? (घ) विभाग में चिकित्सकों के संवर्गवार वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदस्‍थ रिक्त चिकित्सकों की जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जा हाँ। (ख) कोविड- 19 के अंतर्गत अस्थायी मानव संसाधन पर होने वाले मासिक मानदेय हेतु बजट आवंटन की उपलब्धता न होने के कारण भविष्य में मासिक भुगतान नहीं किये जा सकने संबंधी निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परिपत्र क्रमांक 14506 दिनांक 28.03.2022 समस्‍त कलेक्‍टर एवं मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी तथा पत्र क्रमांक 1548 दिनांक 02.03.2022 को आयुक्‍त, चिकित्‍सा शिक्षा, मध्‍यप्रदेश को दिये गये हैं जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''''अनुसार। नर्सिंग संवर्ग के नियमित पद स्टॉफ नर्स/नर्सिंग ऑफिसर्स के पद पर 1001 स्टॉफ नर्स/नर्सिंग ऑफिसर को नियमित नियुक्ति प्रदान की गयी। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार।                       (ग) जी नहीं। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अर्बन सीलिंग एक्ट अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण

[राजस्व]

149. ( क्र. 2937 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) अर्बन सीलिंग एक्ट के क्या प्रावधान थे? एक्ट कब लागू किया गया और कब निरस्त किया गया। ग्राम मिसरोद तहसील कोलार भूमि सर्वे क्रमांक 14,15,16,17,20,23/4 रकबा 1.17/02.89 हे. भूमि राजस्व अभिलेखों में वर्ष 2006 तक निजी स्वामित्व के रूप में दर्ज चली आ रही थी। क्या अर्बन सीलिंग एक्ट अंतर्गत उक्त भूमि सर्वे नंबरों को शासन द्वारा अधिग्रहण किया गया था? यदि हाँ, तो वर्ष 1999 में शासन द्वारा अर्बन सीलिंग एक्ट को निरस्त कर दिया गया था तो फिर किसके आदेश से किसके द्वारा कब किस नियम अंतर्गत अधिग्रहण किया गया? आदेशों की छायाप्रतियों सहित सम्पूर्ण विवरण देवें। (ख) क्या अर्बन सीलिंग एक्ट के निरस्त होने के पश्चात वर्ष 2006 में अवैधानिक तरीके से उक्त भूमियों का अधिग्रहण म.प्र.शासन के रूप में किया गया? यदि हाँ, तो बताएं कि उक्त सर्वे नंबर वर्तमान में किसके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है? बताएं कि राजस्व अभिलेखों में कब, किसके द्वारा, किस नियम अंतर्गत, किस आदेश के द्वारा किस-किस के नाम से निजी स्वामित्व के रूप में दर्ज की गई? सम्पूर्ण विवरण देवें? (ग) कृषकों द्वारा कब-कब विभाग को आवेदन, अपील, याचिकाओं के माध्यम से अवगत कराया गया? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई। सम्पूर्ण विवरण मय दस्तावेजों सहित उपलब्ध कराएं। यदि प्रश्‍न दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं करने हेतु कौन-कौन जिम्मेदार है? क्या विभाग नियम विरुद्ध कार्य करने पर दोषियों पर कोई कार्यवाही करेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) अर्बन भूमि (सीलिंग तथा नियमन) एक्‍ट वर्ष 1976 में लागू किया गया तथा वर्ष 2000 में निरसित हुआ। एक्‍ट के प्रावधानों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। । ग्राम मिसरोद तहसील कोलार स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 14, 15, 16, 17, 20, 23/4/1 रकबा 1.170 हे./0.89 एकड़ खसरा नंबर 14, 15, 10, 17, 20, 23/4/2 रकबा 0.214 हे./0.53 एकड़ भूमि राजस्व अभिलेख में वर्ष 2006 तक निजी स्वामित्व में दर्ज थी। अर्बन सीलिंग एक्ट अंतर्गत उक्त भूमि के सर्वे नबरों को सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा के प्रकरण क्रमांक 9/89 आदेश दिनांक 16.04.1987 द्वारा अतिशेष घोषित की गई थी तथा माननीय उच्य न्यायालय जबलपुर के रिट याचिका क्रमांक 3454/91 आदेश पारित दिनांक 26.06.1992 के आधार पर अभिलेख दुरुस्ती हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 46/अ-6-अ/2005-2006 आदेश पारित दिनांक 02.08.2006 एवं कार्यालय अपर कलेक्टर जिला भोपाल आदेश पत्र क्रमांक 959/अ.क/2006 भोपाल दिनांक 02.08.2006 के पालन में रिकॉर्ड दुरूस्त कर राजस्व अभिलेख में अर्बन सीलिंग म.प्र शासन शासकीय दर्ज किया गया आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''''अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ग) कृषकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 41/अ-6-अ/2005-2006 संस्थित कर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 3454/91 दिनांक 26.06.1992 के आधार पर अभिलेख दुरूस्ती हेतु अपर कलेक्टर भोपाल को प्रेषित किया गया। अपर कलेक्टर के न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 41/अ-6-अ/2005-2006 आदेश पारित दिनांक 02.08.2006 से म.प्र शासन अर्बन सीलिंग दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग-भोपाल का प्रकरण क्रमांक 66/निगरानी/2006-2007 आदेश पारित दिनांक 11.05.2021 में अपर कलेक्टर महोदय के आदेश के विधि सम्मत होने से स्थिर रखा गया। समस्त कार्यवाहियां न्यायालीन आदेशों के पालन में की गई है। वर्तमान में उक्त निगरानी के विरुद्ध माननीय उच्‍च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 13227/2022 प्रचलित होने से शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

शासन संधारित मंदिरों की भूमि एवं मंदिरों का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

150. ( क्र. 2938 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्‍जैन संभाग में कुल कितने शासन संधारित मंदिर है तहसीलवार जानकारी देवें। कितने मंदिरों के नाम से जमीन है? कितने मंदिरों के नाम से जमीन नहीं है? जानकारी देवें। उज्‍जैन संभाग अंतर्गत कितने मंदिरों की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है? तहसीलवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिन मंदिरों के नाम से जमीन है, उस जमीन का उपयोग करने के क्‍या नियम है जानकारी देवें। शासन संधारित मंदिरों के नाम से राजस्‍व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि को पुजारी को बेचने का अधिकार है, यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार ऐसे कितने मंदिरों की भूमि वर्ष 2010 के पूर्व जो जमीन मंदिर के नाम से दर्ज थी, वो पुजारी के नाम से राजस्‍व रिकार्ड में दर्ज कर विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय कर दी गई? तहसीलवार जानकारी देवें। (घ) उज्‍जैन संभाग अंतर्गत शासन संधारित कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार के प्रस्‍ताव राजस्‍व शासन को स्‍वीकृति हेतु कलेक्‍टर/संभाग आयुक्‍त द्वारा प्रेषित किये गए है। दिसम्‍बर 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी देवें तथा कितने मंदिरों के प्रस्‍तावों को उक्‍त अवधि में स्‍वीकृति प्रदान की गई एवं कितने लंबित है तहसीलवार जानकारी देवें। (ङ) शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों को कितना वेतन दिया जाता है?

राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) उज्‍जैन संभाग में कुल 10582 शासन संधारित मंदिर है, जिनमें से 9761 मंदिरों के नाम से जमीन है एवं 821 मंदिरों के नाम जमीन नहीं है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ख) विभा‍गीय आदेश क्र. 7-13/2018/छै: दिनांक 22/04/2023 अंतर्गत मंदिरों की जमीन के उपयोग के निर्देश हैं। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ग) जानकारी 'निरंक' है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है।

ऑनलाईन से प्राप्त नक्शों एवं सर्वे नंबर के आधार पर भूमि की रजिस्ट्री एवं नामांतरण

[राजस्व]

151. ( क्र. 2939 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) शासन द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के रख-रखाव में खसरा, नक्शा, बी-1, पंचशाला, (रिकॉर्ड) का क्या महत्व है जानकारी देवें। (ख) वर्तमान में गूगल ऑनलाईन मोबाईल से प्राप्त नक्शों में सर्वे नंबर देखने एवं उसके आधार पर भूमि की रजिस्ट्री या नामांतरण करने हेतु उपयोग में लिए जाने के लिए शासन की ओर से मान्यता प्राप्त है या नहीं जानकारी देवें। (ग) क्या विगत दो वर्षों में सुवासरा विधानसभा सहित मंदसौर जिले में गूगल पर नक्शा एवं सर्वे नंबर के आधार पर भूमि की रजिस्ट्री या नामांतरण किया गया है या नहीं जानकारी देवें? (घ) विगत दो वर्षों में सुवासरा विधानसभा में गूगल मेप से की गई रजिस्ट्री के क्रेता और विक्रेता के नाम, निवास सहित जानकारी देवें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) राजस्व रिकॉर्ड के रख रखाव में खसरा, नक्शा, बी-1, को सुरक्षित रिकॉर्ड रुम में रखना एवं आवश्यकता होने पर शासकीय कार्य हेतु उपलब्धता एवं खसरा व बी-1 द्वारा भूमिस्वामियों के नाम, रकबा, मद, भू-राजस्व तथा कालम नं. 12 में परिवर्तन की विभिन्न प्रविष्टियां भूमि के प्रकार की जानकारी नक्शे द्वारा रकबा दिशा चतुर्सीमा स्थिति इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। (ख) वर्तमान में प्रचलित सम्पदा 2.0 में गूगल ऑनलाईन मोबाईल से नक्शे में सर्वे नम्बर देखकर उसके आधार पर रजिस्ट्री नहीं की जाती है। भू-अभिलेख के रिकॉर्ड से दस्तावेजों का पंजीयन होता है। न्यायालयीन प्रयोजन हेतु अभिलेखों की प्रमाणित प्रति ली जाती है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्‍त्‍रांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

भू-अभिलेख नवीनीकरण की प्रक्रिया

[राजस्व]

152. ( क्र. 2940 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) शासन द्वारा भूमि का बंदोबस्त बंद होने के बाद राजस्व अभिलेखों का समय पर नवीनीकरण या अद्यतन करने या सुधार करने की वर्तमान में कौन सी प्रक्रिया संचालित है एवं इसके कार्य करने का तरीका (नियम) किस प्रकार प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है जानकारी देवें? (ख) नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में बंदोबस्त के बाद सुवासरा विधानसभा में कौन-कौन से ग्राम एवं नगर का शत प्रतिशत रिकॉर्ड सुधार कर अभिलेखों को व्यवस्थित कर लिया गया है ग्राम एवं नगर के नाम सहित जानकारी देवें? (ग) बंदोबस्त बंद होने के बाद से प्रश्‍न दिनांक तक सुवासरा नगर परिषद् सहित सुवासरा विधानसभा के ग्रामों के भू-अभिलेखों में सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए है जानकारी देवें? (घ) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में भू-सर्वेक्षण का कार्य कहां-कहां चल रहा है ग्राम एवं नगर के नाम सहित जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) बन्‍दोबस्‍त बंद होने के बाद राजस्‍व अभिलेखों का समय पर नवीनीकरण भू-सर्वेक्षण नियम 2020 के प्रावधान अनुसार किया जाता है एवं अद्यतन करने या सुधार करने हेतु सुधार म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 115 के तहत किया जाता है। कार्य करने का नियम पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-'''' एवं ''''  अनुसार है। (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में 08 मजरा टोला ग्राम मोतीजी का खेड़ा, बागरीखेड़ा, पादरीखेड़ा, कालवेलिया का डेरा, ओडवा, चंदवासा का डेरा, हरीपुरा, रणायरा का खेड़ा को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु भू-संर्वेक्षण का कार्य प्रचलित है। (ग) त्रुटि सुधार हेतु प्राप्‍त होने वाले प्रकरणों पर म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 115 के तहत सतत् कार्यवाही की जा रही है। (घ) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में 08 मजरा टोला ग्राम मोतीजी का खेड़ा, बागरीखेड़ा, पादरीखेड़ा, कालवेलिया का डेरा, ओडवा, चंदवासा का डेरा, हरीपुरा, रणायरा का खेड़ा को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु भू-संर्वेक्षण का कार्य चल रहा है।

राजस्व विभाग में प्राप्त आवेदनों का निराकरण

[राजस्व]

153. ( क्र. 2949 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) सरदारपुर विधानसभा जिला धार में 1 जनवरी 2024 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने नामांतरण, डायवर्सन, राजस्व पुस्तक परिपत्र सुधार, आर्थिक सहायता, ट्रस्ट नियुक्ति, भूअर्जन अभिलेख दुरुस्‍त के प्रकरण आए, कितने कि‍ये गये तथा कितने शेष है। (ख) राजस्व अनुभाग सरदारपुर में 1 जनवरी 2024 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई, शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी। शिकायत पत्रों की जानकारी प्रदान करें। (ग) उपरोक्त समय-सीमा में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय को कितनी अपील प्राप्त हुई, कितनी अपील स्वीकार की गई। स्वीकार अपील में क्या कार्यवाही की गई। (घ) राजस्व प्रकरण क्रमांक 0005/अ-6 (अ)/2022-23 एवं प्रकरण क्रमांक 0177/वी-121/2023-24 के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर द्वारा 14.05.2025 को दिये आदेश में एमपीएलआरसी धारा 51 के तहत रिव्यू की अनुमति के लिए कलेक्टर को भेजी गई नोटशीट, कलेक्टर की अनुमति, दोनों पक्ष को सुनवाई के लिए दिए गए नोटिस की प्रति तथा रिव्यू प्रकरण में सुनवाई के बाद दिनांक 30/5/2025 के आदेश की सम्पूर्ण नोटशीट की प्रति दें। क्या जिस आदेश को बदला गया वो नियम के विरुद्ध हैं यदि हाँ, तो संबंधित पर क्या कार्यवाही की जाएगी नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-'''' अनुसार।       (ख) पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार। (ग) पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-'''' अनुसार।                   (घ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व सरदारपुर में राजस्‍व प्रकरण क्रमांक0005/अ-6 (अ)/2022-23 एवं प्रकरण क्रमांक 0177/ब-121/2023-24 के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर द्वारा 14.05.2025 में आवेदक आशीष पिता कैलाश निवासी अमझेरा द्वारा प्रकरण में प्रस्‍तुत आवेदन पत्र में आदेश में नियमानुसार संशोधन किया गया। 01 अप्रैल 2024 में प्रश्‍न दिनांक तक इस न्‍यायालय द्वारा कोई प्रकरण या आदेश में संशोधन नहीं किया गया। उक्‍त प्रकरण में पारित आदेश के विरुद्ध पीर खां पिता एहमद खां द्वारा माननीय आयुक्‍त महोदय, इंदौर संभाग इंदौर में अपील प्रस्‍तुत की गई जिसका न्‍यायालयीन प्रकरण क्र. 0182/अपील/2025-26 वर्तमान में प्रचलित है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

154. ( क्र. 2950 ) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय खंडवा एवं जिला खंडवा के स्वास्थ्य, उपस्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, के कितने पद किस-किस केडर के कितने-कितने स्वीकृत है एवं वर्तमान में कितने पद पर चिकित्सक पदस्थ है एवं कितने पद रिक्त है, उक्त पद कब से रिक्त है एवं क्या उक्त पदों की पूर्ति की जाएगी या नहीं यदि हाँ, तो कब-तक की जाएगी? (ख) जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की ड्यूटी कैसे निर्धारित की जाती है एवं उनके ड्यूटी के दौरान क्या दायित्व होते है, क्या जिला चिकित्सालय में समीक्षा बैठक, स्वीकृत कार्यों, नियुक्तियों के प्रस्ताव अनुमोदन लिए जाते है, यदि हाँ, तो विगत 3 वर्षों में जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज में संपन्न बैठक, अनुमोदनों की प्रमाणित प्रति प्रदान की जावे? (ग) जिला चिकित्सालय एवं स्वास्‍थ्‍य विभाग अंतर्गत कितनी आउटसोर्स कंपनी कार्यरत है एवं किस-किस क्षेत्रों में उनके कितने कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं, प्रत्येक संबंधित आउट सोर्स कंपनीज के नाम, उनके अधिकारियों के नाम, कंपनी के अनुबंध पत्र, कंपनी की पिछले 3 वर्षों की कार्य परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कर्मचारियों के नाम,पद अनुसार वेतन, भुगतान का प्रकार, उक्त समस्त जानकारी प्रदान की जावे? (घ) विगत 3 वर्षों में भवन व निर्माण कार्य, कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत हुए है? उनकी स्वीकृति, पूर्णता प्रमाण पत्र एवं आय व्यय की जानकारी दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। जी हाँ, पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की ड्यूटी विभागवार चिकित्सकों की आवश्यकता के अनुरूप एवं शासन के निर्देशों के अनुरूप लगाई जाती है। जिला चिकित्सालय में ड्यूटी/दायित्व के संदर्भ में विभागीय निर्देश जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। चिकित्सा महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिमाह रोस्टर अनुसार संबंधित विभाग में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों, चिकित्सकों, रेजिडेंट्स की ओ.पी.डी./आई.पी.डी/वार्ड एवं अन्य ड्यूटी लगाई जाती है तथा वरिष्ठ अधिकारियों एवं विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कार्य/दायित्वों का संपादन किया जाता है। जी हाँ जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।

वर्ष 2016 के मुआवजा राशि का भुगतान

[राजस्व]

155. ( क्र. 2953 ) श्री अरूण भीमावद : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      क्या चतुर्दश विधानसभा के जुलाई 2016 के सत्र दिनांक 28/07/2016 को ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 406 की सदन में चर्चा के दौरान तत्कालीन माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रभावित किसान को मुआवजा दिये जाने का आश्वासन दिया गया था? यदि हाँ, तो इस आश्वासन की पूर्ति के लिए विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी एवं मुआवजा भुगतान में विलम्ब के क्या कारण है? प्रभावित किसान को कब तक मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : कार्यालयीन अभिलेखों अनुसार प्रश्‍नांकित चतुर्दश विधानसभा के जुलाई 2016 के सत्र दिनांक 28/07/2016 ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 406 विभाग में प्राप्‍त होना नहीं पाया गया। अत: प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

जेम पोर्टल पर एम.पी. भंडार क्रय नियम का पालन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

156. ( क्र. 2954 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 02 वर्षों में जेम पोर्टल के माध्‍यम से तुलना कर एक ही वेंडर को दो या अधिक कितने कार्य आदेश जारी किये गये है? कृपया वेंडरवार विवरण एवं राशि की जानकारी दी जाए, साथ ही जेम पोर्टल पर बिड एवं कंपेयर का कार्य किस व्‍यक्ति द्वारा किया जा रहा है उसका पद नाम तथा कार्य आदेश की प्रति उपलब्‍ध कराई जाए? (ख) क्‍या जेम पोर्टल पर एमपी भंडार क्रय नियम के पालन हेतु नियम लागू होते है यदि नहीं तो एमपी टेंडर प्रणाली के माध्‍यम से क्रय प्रक्रिया क्‍यों नहीं अपनाई गई?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ, म.प्र. भण्‍डार क्रय नियम लागू होते है।

टे‍लीमेडिसिन सेवा हेतु सॉफ्टवेयर

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

157. ( क्र. 2955 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार द्वारा प्राप्‍त पत्र क्रमांक T-21016/187/ 2021-21-e-Health के अनुसार 512 करोड़ की राशि का उपयोग एनएचएम राज्‍य कार्यालय भोपाल द्वारा भारत सरकार की पूर्व स्‍वीकृति के बिना उक्‍त पत्र के विपरित किया गया है साथ ही क्‍या 24 करोड़ की राशि भोपाल स्थित निजी कंपनी को साफ्टवेयर निर्माण एवं अन्‍य कार्यों हेतु व्‍यय की गई है? (ख) व्‍यय की गई राशि का विवरण एवं भारत सरकार द्वारा स्‍वीकृत कार्यों की प्रति उपलब्‍ध कराई जाए? (ग) जब भारत सरकार द्वारा टेलीमे‍डि‍सिन सेवा हेतु नि:शुल्‍क सॉफ्टवेयर उपलब्‍ध कराया गया है तब किन कारणों से निजी कंपनी को करोड़ों रूपये के कार्य दिये गये? उक्‍त कार्यों के विरुद्ध प्राप्‍त शिकायतों पर क्‍या कार्यवाही की गई, नहीं तो क्‍यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा प्राप्त पत्र क्रमांक T-21016/187/2021-21-e-Health, दिनांक 05/09/2022 के अनुसार मध्‍यप्रदेश हेतुवर्ष 2021-22 के पी.आई.पी. में राशि रु. 9.66 करोड़ तथा ECRP II में राशि रु. 32.50 करोड़ स्वीकृत की गयी थी। जी हाँ, ECRP II की राशि का उपयोग एकीकृत डैशबोर्ड निर्माण हेतु पुनर्विनियोजित किया गया था तथा निविदा के माध्‍यम से चयनित एजेंसी को 19.75 करोड़ का भुगतान किया गया है। स्‍वीकृति आदेश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार।                      (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-'''' अनुसार। (ग) जी हाँभारत शासन द्वारा निर्मित पोर्टल का उपयोग केवल उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र तथा शहरी प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का जिला चिकित्‍सालय के माध्‍यम से टेली कंसल्‍टेशन उपयोग किया जा सकता था किन्‍तु प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍तर के मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्‍सकों के माध्‍यम से चिकित्‍सकीय लाभ पहुंचाने हेतु निविदा के माध्‍यम से चयनित एजेंसियों को यह कार्यकार्यकारिणी समिति के निर्णय अनुसार सौंपा गया थाजो कि 31 मार्च 2025 को इन एजेंसियों से अनुबंध समाप्‍त किया जा चुका है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार कार्यवाही

[राजस्व]

158. ( क्र. 2963 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के नियम अनुसार अभिलेख खसरा पंजी संधारित करने वाले अधिकारी द्वारा भूल या गलती से भू-स्वामी स्वत्व की भूमि को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से शासन दर्ज कर दिया जाता है तो कलेक्टर से प्रमुख सचिव तक के अधिकारियों के संज्ञान में आने के उपरांत सक्षम अधिकारी के समक्ष विचाराधीन अपील या निगरानी पर अधीनस्थ अधिकारी को रिकॉर्ड दुरूस्त करने के निर्देश देकर प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर सकता है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या अपर कमिश्नर सागर, संभाग सागर में दर्ज प्रकरण क्रमांक 212/अ-6/अपील/2011-12 के पारित आदेश की अपील या निगरानी रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर में विचाराधीन है? (ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त भूमि भू-स्वामी स्वत्व के नाम वर्ष 1970 तक दर्ज थी? यदि हाँ, तो क्या उक्त भूमि अभिलेख संधारित करने वाले अधिकारी द्वारा भूल या गलती से भू-स्वामी स्वत्व की भूमि को शासन दर्ज कर दिया गया था? यदि नहीं तो क्यों शासन दर्ज किया गया था? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार यदि हाँ, तो क्या रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर में पदस्थ सक्षम अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पारित समस्त आदेश को निरस्त कर प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर अधीनस्थ अधिकारी तहसीलदार या अनुविभागीय अधिकारी को गुण-दोष के आधार पर एवं सिजरा खानदान के अनुसार रिकॉर्ड दुरूस्त करने के निर्देश देगा? यदि नहीं तो क्यों? (ड.) क्या प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित उक्त प्रकरण में उल्लेखित खसरा नंबर अपर कमिश्नर सागर एवं रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर में विचाराधीन दिनांक तक नजूल अधिकारी या कलेक्टर द्वारा बाह् नजूल घोषित एवं लघु उद्योग को आरक्षित कर सकता है? यदि हाँ, या नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) प्रकरण के निराकरण में निम्न न्यायालयों द्वारा कोई विधि त्रुटि हुई है तो उनकी पूर्णता के लिये अपील/निगरानी न्यायालय द्वारा प्रकरण को नियमानुसार प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। (ख) अपर कमिश्नर के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 212/3-6/2011-12 में राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा कोई मांगपत्र नहीं भेजा गया है। राजस्‍व मण्‍डल से जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वृहद सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी

[जल संसाधन]

159. ( क्र. 2968 ) श्री उमंग सिंघार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्षिप्रा नदी पर चितावद परियोजना अंतर्गत बांध एवं प्रेशराइज्ड प्रणाली का निर्माण कार्य तथा सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना अंतर्गत बीरबल बैराज एवं दाबयुक्त सिंचाई प्रणाली के निर्माण की निविदा कब एवं किस कंपनी को स्वीकृत हुई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में वर्क आर्डर कब जारी किया गया तथा अभी तक कितने प्रतिशत भौतिक प्रगति हुई है? (ग) उक्त परियोजनाओं का पूर्णता लक्ष्य क्या है? उक्त परियोजनाओं पर अभी तक कुल कितनी राशि व्यय हो चुकी है?                             (घ) क्या अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति हो रही है? यदि नहीं तो क्यों? क्या निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा? (ड.) क्या उक्त परियोजनाओं में गुणवत्ताहीन कार्य के संबंध में कोई शिकायत प्रकाश में आई है तो कब इसके बिन्दु क्या है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) क्षिप्रा नदी पर चितावद परियोजना अंतर्गत बांध एवं प्रेशराइज्ड प्रणाली का निर्माण कार्य की निविदा दिनांक 11.09.2024 को निविदाकार एच.ई. एस. चितावद जेव्‍ही मेसर्स मेन्‍टेना इन्‍फ्रा सोल प्रा.लि. हैदराबाद एवं सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना अंतर्गत बीरबल बैराज एवं दाबयुक्त सिंचाई प्रणाली के निर्माण की निविदा दिनांक 11.09.2024 को निविदाकार वेंसर हनुमना जेव्‍ही को स्‍वीकृत की गई है। (ख) विभाग अंतर्गत पृथक से वर्क आर्डर जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों योजनाओं की निविदा की स्‍वीकृति दिनांक 11.09.2024 को हुई। चितावद परियोजना अंतर्गत 0% एवं सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना अंतर्गत 03% भौतिक प्रगति प्रतिवेदित है। (ग) चितावद परियोजना का पूर्णत: लक्ष्‍य 36 माह अर्थात दिनांक 28.09.2027 तक एवं सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना का पूर्णत: लक्ष्‍य 60 माह अर्थात दिनांक 12.09.2029 तक प्रतिवेदित है। चितावद परियोजना अंतर्गत माह जून 2025 तक कोई राशि व्‍यय नहीं हुई एवं सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक राशि रू.105.33 करोड़ का व्‍यय होना प्रतिवेदित है। (घ) चितावद परियोजना अंतर्गत पर्यावरण मंजूरी अपेक्षित होने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति नहीं हो रही है। पर्यावरण मंजूरी उपरांत ही निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा का निर्धारण संभव होना प्रतिवेदित है। सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति अनुबंध के शर्तों के अनुसार ही हो रही है। अत: निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है। (ड.) जी नहीं, शेष प्रश्‍नांश लागू नहीं।

सिंचाई योजना का स्‍थान परिवर्तन

[जल संसाधन]

160. ( क्र. 2972 ) श्री सुरेन्द्र पटवा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत औबेदुल्लागंज विकासखण्ड में मुनीरगढ़ (उमरावगंज) बैराज योजना का कार्य स्वीकृत किया गया है? तो कब? (ख) किस स्थान पर उक्त निर्माण कार्य किया जाना है? (ग) क्या स्वीकृत स्थान से हटकर अन्य किसी स्थान पर निर्माण कार्य किया जा रहा है तो क्यों? (घ) क्या शासन इसकी जांच करेगा? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो कब करेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, दिनांक 13.03.2024 को।                            (ख) औबेदुल्‍लागंज विकासखंड के अंतर्गत अजनाल नदी पर उमरावगंज ग्राम के समीप। (ग) एवं (घ) जी नहीं, शेष प्रश्‍नांश लागू नहीं।

स्‍टॉप डेम का स्‍थान परिवर्तन

[जल संसाधन]

161. ( क्र. 2973 ) श्री सुरेन्द्र पटवा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घावरी घाटखेड़ी ग्राम पंचायत भरतीपुर तहसील सुल्तानपुर जिला रायसेन के अंतर्गत दोनों टोलों के बीच स्टॉप डेम स्वीकृत हुआ तो क्या कार्य प्रारंभ कर दिया गया है? तो कब? (ख) क्या स्टॉप डेम स्वीकृत जगह पर न बनाकर एक किमी दूर ग्राम भरतीपुर के जंगल में बनाया जा रहा है? तो क्यों किसकी अनुमति से? (ग) क्या स्वीकृत जगह पर ही स्टॉप डेम निर्मित किया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, दिनांक 13.02.2025 को। (ख) जी नहीं, उक्‍त बैराज बाड़ी विकासखण्‍ड के अंतर्गत स्‍वीकृत स्‍थान पर भंजरिया घाट के समीप निर्माण किया गया है। दिनांक 27.01.2024 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्‍यों तथा कृषकों की सहमति उपरांत एवं बैराज निर्माण की स्‍वीकृति वन विभाग के पत्र क्र./माचि/2024/ 3632 औबेदुल्‍लागंज/दिनांक 18.07.2024 द्वारा जारी होने के उपरांत बैराज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। ग्राम सभा की बैठक का कार्यवाही  विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट  अनुसार है।                    (ग) जी हाँ।

भारतीय संस्‍कृति एवं संस्‍कृत भाषा का संरक्षण

[स्कूल शिक्षा]

162. ( क्र. 2974 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश सरकार महापुरूषों जैसे भगवान परशुराम जी एवं स्‍वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को स्‍कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) भारतीय संस्‍कृति एवं संस्‍कृत भाषा के संरक्षण हेतु प्रदेश में संचालित शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्‍ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं छात्रावास की सुविधा हेतु वर्तमान ने कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? विवरण देंवे एवं विद्यालयवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) शासकीय स्‍कूलों में संस्‍कृत भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा अब तक क्‍या ठोस कदम उठाए गए हैं और पर्याप्‍त शिक्षकों की उपलब्‍धता कब तक सुनिश्चित की जायेगी? (घ) क्‍या शासन शासकीय विद्यालयों में संस्‍कृत भाषा आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन कर संस्‍कृत भाषा को बढ़ावा देने में विचार करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में कक्षा 03 भाषा भारती में स्वामी विवेकानन्द एवं कक्षा 08 भाषा भारती में महर्षि परशुराम से संबंधित पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-''01'' एवं ''02'' अनुसार। (ख) महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित शासकीय संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा अन्य विद्यालयीन विद्यार्थियों के समान छात्रवृत्ति का प्रावधान है एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। मध्यप्रदेश में महर्षि पतंजलि संस्थान द्वारा ऐसे 05 छात्रावास संचालित हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-''03'' अनुसार। (ग) शासकीय स्कूलों में संस्कृत शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जा रही है एवं सत्र के प्रारंभ में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है। यह सतत् प्रक्रिया है अतः समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। कक्षा 06 से 08 तक की कक्षाओं में आयोजित होने वाले ओलम्पियाड में संस्कृत एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाता है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कालीदास समारोह एवं बालरंग में संस्कृत संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाता है।

परिशिष्ट - "छ्त्तीस"

शासकीय कार्य हेतु ठेके पर संचालित वाहनों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

163. ( क्र. 2977 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सम्‍पूर्ण मध्‍यप्रदेश में वर्ष 2022 से ठेके पर संचालित एम्‍बुलेंस वाहन छत्‍तीसगढ़ राज्‍य में पंजीकृत होकर मध्‍यप्रदेश में विगत तीन वर्षों से संचालित है? क्‍या इनका म.प्र. में पुन: पंजीयन कराकर टैक्‍स इत्‍यादि नियमानुसार जमा किया गया है? यदि नहीं तो क्‍या इनका संचालन वैध है? नहीं तो इस संबंध में संबंधित कंपनी पर क्‍या कार्यवाही की जाएगी? (ख) क्‍या ठेके पर लगाए गये निजी वाहनों को शासकीय उपयोग के दौरान शासकीय वाहन माना जाता है? मध्‍यप्रदेश में पुलिस मुख्‍यालय के माध्‍यम से निजी कंपनी VVG India लि. के वाहन जो कि डायल 100 योजना में पुलिस वाहन के रूप में संचालित किये जा रहे हैं क्‍या? क्‍या इन वाहनों को टैक्‍स जमा है? क्‍या इनका बीमा व वाहन फिटनेस है? यदि नहीं तो क्‍यों? इस हेतु कौन उत्‍तरदायी है? इस मामले में संबंधित कंपनी पर क्‍या कार्यवाही की जाएगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। परिवहन शुल्‍क एवं रोड टैक्‍स संबंधी कार्यवाही लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा‍ शिक्षा विभाग के कार्य क्षेत्राधिकार से संबंधित न होने के कारण कार्यालयीन पत्र क्र./एन.एच.एम./IRTS/2022-23/5105 भोपालदिनांक 26.07.2022 द्वारा उचित कार्यवाही हेतु परिवहन विभाग को वांछित जानकारी उपलब्‍ध कराई गई तथा कार्यालयीन पत्र क्र./एन.एच.एम./IRTS/2025/1055 भोपालदिनांक 26.02.2025 के माध्‍यम से परिवहन विभाग से जानकारी चाही गई। उक्‍त के अनुक्रम में परिवहन विभाग द्वारा पत्र क्र./562/टीसी/2025 भोपाल दिनांक 28/03/2025 के माध्‍यम से प्रदेश में संचालित हो रही समस्‍त 108-एम्‍बुलेंस एवं जननी एम्‍बुलेंस का मध्‍यप्रदेश मोटरयान कर एवं शास्ति देय होने के कारण प्रदेश के संबंधित परिवहन कार्यालयों के माध्‍यम से मध्‍यप्रदेश मोटरयान कर एवं शास्ति की राशि ऑनलाइन जमा कराये जाने हेतु संस्‍था JAES को लेख करते हुये उक्‍त राशि की वसूली किये जाने हेतु पत्र क्र./535/टीसी/2025 भोपाल दिनांक 18/03/2025 के माध्‍यम से समस्‍त क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों को पत्र लेख किया गया है। अवर सचिव मध्‍यप्रदेश शासनलोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा विभाग द्वारा भी सचिवमध्‍यप्रदेश शासनपरिवहन विभाग को पत्र क्रमांक/687/PHF-5/1/2/0025/2025/सत्रह/मेडि-3/I/भोपालदिनांक 25/06/2025लेख करते हुये जानकारी चाही गई है। कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। (ख) उमनि/वरिष्‍ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो) पुलिस दूरसंचार मुख्‍यालयभोपाल से प्राप्‍त  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-'''' अनुसार।

नहरों के घटिया निर्माण होने से किसानों को पानी न मिलना

[जल संसाधन]

164. ( क्र. 2978 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिलवानी व‍िधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत सालाबर्ड, सेमराखास, नगपुरा-नगझिरी, चांदोड़ा बांध/सिंचाई परियोजनाओं, कब कितनी लागत से बनाई गयी थी? क्‍या इन बांधों की नहरों का निर्माण कार्य डी.पी.आर. अनुसार पूर्ण कर लिया गया है और क्‍या लक्षित क्षेत्र तक किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल पा रहा है? नहीं तो क्‍यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित बांधों की नहरों का निर्माण गुणवत्‍ताहीन किये जाने से किसानों को पानी न मिल पाने के कौन उत्‍तरदायी है? क्‍या विभाग पूर्व के निर्माण कार्यों की जांच कराते हुये नहरों के नवनिर्माण की योजना बनाकर स्‍वीकृत करेगा, ताकि लक्षित क्षेत्र तक किसानों को सिंचाई सुविधा मिल सके? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्‍यों?                      (ग) क्‍या विभाग द्वारा किसी वरिष्‍ठ तकनीकी अधिकारी से उक्‍त बांधों और नहरों का निरीक्षण कराकर किसानों के हित में कोई निर्णय लेगा? ताकि किसानों को सिंचाई सुविधा मिल सकें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। विवरण संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित बांधों की नहरों का विभागीय मापदण्‍ड अनुसार निर्माण कार्य कराया जाना प्रतिवेदित है तथा रूपांकित सिंचाई रकबा तथा विगत पांच वर्षों में औसत सिंचाई रकबा की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट में समाहित है। जी नहीं, शेष प्रश्‍नांश लागू नहीं।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी

[जल संसाधन]

165. ( क्र. 2981 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में वर्तमान में कितनी व कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाओं में कार्य चल रहा है? इनके निर्माण कार्य किन-किन निर्माण एजेंसियों/कंपनियों को दिये गये है? (ख) पिछोर विधान सभा में कौन-कौन सी वृहद मध्‍यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं पर कार्य चल रहा है? कौन-कौन सी योजनाएं प्रस्‍तावित व सर्वेक्षित है बतावें? निर्माणाधीन योजनाओं के कार्य किन एजेंसियों द्वारा किये जा रहे है? (ग) टेंडर घोटाले में मध्‍यप्रदेश में किन-किन कंपनियों के नाम आए थे? क्‍या उन्‍हीं कंपनियों को प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित शिवपुरी जिले में कार्य दिया गया है? (घ) मेंटेना इंफ्रासेल कं. को दोषी पाया जाकर इनके डायरेक्‍टर को जेल भेजा गया था क्‍या? यही कंपनी शिवपुरी जिले की परियोजना का कार्य कर रही है? क्‍यों? क्‍या कार्य की गुणवत्‍ता प्रभावित नहीं होगी? क्‍या ब्‍लैकलिस्‍ट की गई फर्म/कंपनी से कार्य कराने का प्रावधान है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

किसानों द्वारा भूमि के विक्रय पर विरोध

[राजस्व]

166. ( क्र. 2986 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मौजा लहचूरा, प.ह.नं. 28, एण्‍डोरी जिला भिण्‍ड के सर्वे नं. 24, 51, 64, 359, 377, 36, 365, 37, 352, 59, 353, 75, 76, 77, 81, 91, 94, 105, 114, 328, 329, 330, 331, 99, 113, 127, 340, 354 एवं 364 कुल रकबा 34.9360 हेक्‍टेयर भूमि विक्रेता जयसिंह जाधव एवं अन्‍य द्वारा क्रेता प्रियंका पाण्‍डेय को दिनांक 26.03.2025 को विक्रय की गई। इन  प्रत्‍येक सर्वे नं. की भूमि का वर्ष 1950 से 2023 तक कौन-कौन भूमिस्‍वामी, मौरूसी कृषक, टेनेन्‍ट राजस्‍व अभिलेख में दर्ज थे? सर्वेवार वर्षवार जानकारी दें। (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में दिए सभी सर्वे की भूमि विक्रय हेतु बुक किये स्‍लॉट के समय पंजीयन कार्यालय में कई आपत्तियां दर्ज थीं तथा  क्रय-विक्रय के विरूद्ध मान. न्‍यायालय  स्‍थगन प्रभावशील थे तो बिना आपत्ति व स्‍थगन निराकरण के विक्रय करना पंजीयन एक्‍ट का उल्‍लंघन नहीं है? स्‍पष्‍ट करें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित सर्वे की भूमि के विक्रय के विरोध में किसानों द्वारा मान. राजस्‍व मंत्री, आयुक्‍त, कलेक्‍टर आदि को शिकायत कर धरना प्रदर्शन भी किया गया है? शिकायत निराकरण की जानकारी दें। (घ) क्‍या दौलतराम शर्मा, शैलेन्‍द्र राणा आदि द्वारा उक्‍त भूमि पर वर्ष 1950 से काबिज होने से अभिलेख में इन्‍द्राज करने हेतु प्रस्‍तुत आवेदन पर मा. राजस्‍व मंत्री ने कलेक्‍टर को दिये निर्देश के पालन में कलेक्‍टर के पत्र क्र. 15-क/विविध/ 2024/4658, दिनांक 15.5.2024 द्वारा 2018 के पश्‍चात दर्ज मौरूसी कृषकों की पूर्व स्थिति को मान्‍य कर खसरे के कॉलम 12 में दर्ज करने के निर्देश दिये गये थे? यदि हाँ, तो उक्‍त निर्देश को कलेक्‍टर द्वारा किस कारण आदेश दिनांक 12.08.2024 द्वारा निरस्‍त किया? स्‍पष्‍ट करें। (ड.) क्‍या शासन जनहित के इस प्रकरण के निराकरण हेतु आयुक्‍त स्‍तर के अधिकारी को जांच सौंपेगीताकि अधिकारी किसानों से चर्चा व भूमि स्‍वामी, मौरूसी कृषक होने आदि के समस्‍त दस्‍तावेज प्राप्‍त कर नियम प्रावधान अनुसार समाधान दें सके।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला भिण्‍ड अंतर्गत तहसील गोहद के मौजा लहचूरा, प.ह.नं. 28, एण्‍डोरी जिला भिण्‍ड के सर्वे नं. 24, 51, 64, 359, 377, 36, 365, 37, 352, 59, 353, 75, 76, 77, 81, 91, 94, 105, 114, 328, 329, 330, 331, 99, 113, 127, 340, 354 एवं 364 कुल रकबा 34.9360 हेक्‍टेयर वर्ष 1950 से 2023 तक का अभिलेखागार में उपलब्‍ध रिकॉर्ड की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) दस्‍तावेज पंजीयन हेतु प्रस्‍तुति दिनांक को माननीय न्‍यायालय द्वारा कोई स्‍थगन आदेश जारी नहीं किया गया है एवं आपत्तियां प्राप्‍त नहीं हुईं थी। (ग) किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन की जानकारी निरंक है, आजाद समाज पार्टी द्वारा 12 जून 2025 को कलेक्‍ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया था। कार्यालय आयुक्‍त चंबल संभाग मुरैना के पत्र क्रमांक/शिका.रा./ 2025/2265 मुरैना दिनांक 03.06.2025 से शिकायत प्राप्‍त हुई थी। जिसका प्रतिवेदन क्रमांक 8873 दिनांक 24.07.2025 द्वारा आयुक्‍त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जा चुका है। (घ) जी नहीं। कलेक्‍टर न्‍यायालय में ग्राम लहचूरा के कृषकों द्वारा मौखिक शिकायत करने पर उक्‍त पत्र दिनांक 15.05.2025 द्वारा मौरूषी कृषकों की एन्‍ट्री कॉलम नं. 12 में करने हेतु अनुविभागीय गोहद को पत्र लिखा गया। राजस्‍व प्रकरण क्रमांक-0004/अ-74/2024-25 में सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 12.08.2024 द्वारा निरस्‍त किया गया। प्रकरण क्रमांक-0004/अ-74/2024-25 की अपील आयुक्‍त चंबल संभाग, मुरैना को की जाने के फलस्‍वरूप उक्‍त प्रकरण आयुक्‍त चंबल संभाग मुरैना को प्रेषित किया गया है जहां सुनवाई संचालित है। (ड.) उत्‍तरांश (घ) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जल संसाधन विभाग अंतर्गत निर्माण कार्यों में लापरवाही

[जल संसाधन]

167. ( क्र. 2987 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिले में क्‍वांरी नदी पर निर्माणाधीन  डेम  निर्माण में एजेन्सी विनायक कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं करने संबंधी शिकायत स्थानीय किसानों द्वारा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? शिकायत व जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति सहित बतायें। (ख) डेम की लागत राशि क्‍या थी, डिजाइन किस एजेन्सी द्वारा तैयार की व निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण किन अधिकारियों ने किया, एजेन्सी को कितनी राशि का भुगतान किया गया? जानकारी दें। (ग) क्या निर्माण एवं पर्यवेक्षण में हुई लापरवाही से पानी के तेज बहाव में डेम फूटने पर डिडी खुर्द व आसपास के गांवों के किसानों की एकड़ों कृषि भूमि की मिट्टी बहने से खराब हो गई है? यदि हाँ, तो किन गांवों के किसानों की कितनी भूमि कटाव में खराब हुई क्‍या प्रभावित किसानों को मुआवजा कब तक दिया जायेगा? डिजाइन तैयार करने एवं सुपरविजन में लापरवाही हेतु कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? बतायें। (घ) क्या भिण्‍ड जिले में अन्‍य जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्यों कनेरा उद्वहन आदि में संलग्‍न एजेन्‍सी मेसर्स राजकमल एवं अनिल स्टील कंपनी के विरुद्ध जन सामान्‍य द्वारा निर्माण में निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं करने की प्रस्‍तुत शिकायतों पर आज तक क्‍या कार्यवाही हुई पर्यवेक्षण में लापरवाही हेतु जिम्‍मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्‍या कार्यवाही हुई क्‍या विभाग उक्‍त कंपनी के अनुबंध निरस्‍त कर अन्‍य से कार्य करायेगा? बतायें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भूमि सीमांकन हेतु टी.एस.एम. रोवर मशीन का क्रय

[राजस्व]

168. ( क्र. 2990 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                          (क) क्या वर्तमान में भूमि का सीमांकन टी.एस.एम. रोवर मशीन द्वारा प्रदेश में किया जा रहा है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बतायें कि प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी मशीनें विभाग ने उपलब्ध कराई हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि क्या यह जिलों में उपलब्ध मशीनें ऊंट के मुंह में जीरा समान नहीं है? क्या जिलों में उपलब्ध मशीनों की कमी से भूमि के सीमांकन बहुत कम हो पाते हैं? क्या प्रत्येक तहसीलों में एक-एक मशीन भेजना अतिआवश्यक है या नहीं? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बतायें कि प्रदेश के प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील में एक-एक मशीन शासन किसानों एवं जनता के हित में क्रय करके भेजेगा? शासन इस पर विचार करेगा तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में 443 ETS मशीन एवं 60 रोवर मशीन का वितरण किया गया है। जिलेवार सूची संलग्न  परिशिष्ट  अनुसार। (ग) जी नहीं। जिलों में सीमांकन कार्य जरीब से, ETS मशीन से एवं रोवर मशीन से किया जा रहा है, जो प्रत्येक जिले के मान से पर्याप्त है। यदि जिलों द्वारा अतिरिक्त मशीनों की आवश्यकता होती है, तो जिलों की मांग अनुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है। (घ) जिलों की मांग अनुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

अपूर्ण कार्य पूर्ण कराए जाना

[जल संसाधन]

169. ( क्र. 2991 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में सिंचाई विभाग द्वारा कहां-कहां किस नाम से लघु, मध्यम, वृहद सिंचाई परियोजनाएं प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि सहित स्वीकृत हैं? कितनी-कितनी राशि व्यय करके पूर्ण एवं अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्य योजनाओं को कब तक पूर्ण किया जावेगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बतायें कि ऐसी कौन-कौन सी योजनाऐं है जो साध्यता न मिलने से भोपाल में कितनी लागत की लंबित पड़ी हैं? इनकी साध्यता प्रदाय की जावेगी तो कब तक? सम्पूर्ण जानकारी निश्चित समय-सीमा सहित बतायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि जिले के मदन सागर तालाब जतारा चंदेली तालाब को भरने हेतु क्या विभाग ने पदमासागर से कसेरूआ नाला होते हुए पानी लाने हेतु योजना, विभाग ने योजना बताई थी तो वह कितनी-कितनी लागत की थी? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि जिले की साध्यता प्राप्त हेतु लंबित सिंचाई परियोजनाओं की साध्यता मदन सागर तालाब, जतारा को भरने सहित प्रदाय की जावेगी, तो कब तक एवं अन्य अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराया जावेगा, तो कब तक? निश्चित समय-सीमा सहित बतायें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ-1, 2, 3'' अनुसार है। (ख) 02 योजनायें चिन्हित की गयी हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है। चिन्हित योजनाओं का तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षणोपरांत मापदंड के अनुरूप पाये जाने पर साध्यता स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जा सकेगा। वर्तमान में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) मदनसागर तालाब, जतारा चंदेली तालाब को भरने हेतु मदनसागर फीडर नहर योजना अनुमानित लागत रू.582.00 लाख आंकलित है। (घ) प्रश्‍नांकित चिन्हित प्रस्‍तावित योजनाओं की स्‍वीकृति हेतु तकनीकी परीक्षणोपरांत/गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि का आवंटन निरस्‍त किया जाना

[राजस्व]

170. ( क्र. 2994 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) दतिया तहसील के ग्राम भवानीपुर में अनुसूचित जाति-जनजाति के भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा कृषि कार्य करने के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर हरिजन संस्था का गठन किया गया था? यदि हाँ, तो उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1969-70 से 2023-24 तक उक्त संस्था के नाम से प्रविष्टि‍ है। इस प्रकार लगभग 55 वर्षों से उक्त संस्था के सदस्यों द्वारा कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है तथा इसी प्रकार ग्राम गोविंद नगर में आदिवासियों द्वारा भी कृषि सहकारी संस्था के माध्यम से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है यदि हाँ, तो कृपया जानकारी प्रदान करें।                         (ख) क्या प्रधानमंत्री की जनमन योजना तथा भावनाओं का सम्मान करते हुये और माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रतिपादित सिद्धांतों और निर्णयों के परिपालन में शासन प्रशासन द्वारा पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टे वितरित कराने के लिए कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कृपया कारण सहित बताएं कि पट्टे वितरित/आवंटित क्यों नहीं किये गए तथा क्या शासन पट्टे देने पर विचार करेगा। यदि हाँ, तो कब तक पट्टे दिये जायेगें? (ग) क्या तत्कालीन कलेक्टर द्वारा संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर और प्रधानमंत्री की विपरीत अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों की कृषि सहकारी संस्था को लक्ष्य करते हुए नगर पालिका की सीमा से बाहर ग्राम पंचायत विडनया के ग्राम भवानीपुर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये भूमि आवंटित क्यों की गई है। कृपया कारण सहित बताएं? क्या नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है। कृपया जानकारी प्रदाय करें। (घ) क्या शासन की बगैर अनुमति के नगर पालिका क्षेत्र में क्षेत्राधिकार से बाहर क्या नगर पालिका दतिया नियम विरुद्ध किसी भी निर्माण कार्यों पर राशि व्यय कर सकती है? यदि हाँ, तो नियमों का उल्लेख करते हुए बताएं कि दतिया कलेक्टर द्वारा जानबूझकर अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों का भरण पोषण हेतु कृषि कार्यकर भूखों मरने पर विवश किये जाने के मद्दे नजर नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए दी गई भूमि आवंटन आदेश क्या शासन निरस्त करेगा? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बताएं यदि हाँ, तो कब तक तथा शहरी प्रधानमंत्री आवास के लिए शासन/प्रशासन नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत भूमि आवंटित करेगा? यदि नहीं तो क्यों यदि हाँ तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) ग्राम भवानीपुर में अनुसूचित जाति वर्ग के व्‍यक्तियों द्वारा अम्‍बेडकर सामूहिक कृषि सहकारी संस्‍था छल्‍लापुरा के नाम से रजिस्‍ट्रेशन क्रमांक AR/DTA/10/24-07-1962 के द्वारा बनायी गयी थी। वर्तमान में उक्‍त संस्‍था अंकेक्षण टीप मुताबिक विगत 30 वर्षों से अकार्यशील होकर परिसमापनाधीन है। संस्‍था के आर्थिक स्थिति विवरण पत्रक में संस्‍था की कोई जमीन नहीं दर्शायी गयी है। वर्तमान में मौके पर भूमि रिक्‍त है एवं राजस्‍व अभिलेख में कोई प्रविष्टि नहीं है। आदिवासी सामूहिक कृषि सहकारी समिति गोविन्‍दनगर जिसका पंजीयन क्रमांक AR/DTA/116/24-11-1979 पंजीकृत हुई तथा सहायक आयुक्‍त सहकारिता जिला दतिया द्वारा दिनांक 20-03-1987 को संस्‍था का पंजीयन निरस्‍त किया जा चुका है। वर्तमान में मौके पर भूमि रिक्‍त होने से शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (ख) राजस्‍व विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन व्‍यक्तियों को पात्रता अनुसार पट्टे वितरित किये गये हैं वर्तमान में म.प्र. नजूल भमि निवर्तन निर्देश 2020 के अध्‍याय -7 में कृषि प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन के नियम है। परन्‍तु वर्तमान में भूमि आवंटन संबंधी कोई कार्यकारी निर्देश नहीं हैं। (ग) तत्‍कालीन कलेक्‍टर द्वारा न्‍यायालयीन प्रकरण क्रमांक 0003/अ-19 (1)/2022-23 दिनांक 14.09.2022 से मौजा दतियागिर्द के शासकीय सर्वे नम्‍बर 56/2 54/4 कुल किता 2 कुल रकबा 15.378 हे. भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मलिन बस्‍ती व्‍यवस्थित करने हेतु म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पक्ष में चिन्‍हांकित की गयी है। अत: कार्यवाही प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। (घ) जी नहीं। उत्‍तरांश (ग) के अनुक्रम में शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

शिक्षा विभाग में व्‍याप्‍त अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

171. ( क्र. 2995 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शिक्षा विभाग में शिक्षकों को अर्जित अवकाश दिया जाता है? यदि नहीं तो क्‍यों? कृपया कारण सहित बतायें तथा क्‍या शिक्षकों को भी अर्जित अवकाश दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्‍या म.प्र. में अतिथि शिक्षकों की भर्तियां ऑन-लाईन पोर्टल के माध्‍यम से की जाती है? यदि हाँ, तो कृपया भर्ती से संबंधित समस्‍त नियम/निर्देशों की प्रतियां प्रदान करते हुए बतायें कि ऑनलाईन आवेदन की रिक्‍वेस्‍ट को स्‍वीकार/अस्‍वीकार करने के अधिकार किस स्‍तर के अधिकारी/कर्मचारी के पास रहते हैं? कृपया विद्यालय स्‍तर अनुसार जानकारी प्रदान करें।                           (ग) दतिया जिला में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत रहे हैं? कृपया शालावार विषयवार नाम, पता के सहित प्रतियां प्रदान करें तथा वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में ऑनलाईन पोर्टल के माध्‍यम से कितने अतिथि शिक्षकों के आवेदन की रिक्‍वेस्‍ट स्‍वीकार तथा अस्‍वीकार की गई? कृपया समस्‍त प्रतियां शालावार प्रदान करें। उक्‍त संबंध में भ्रष्‍टाचार किया जा रहा है? क्‍या सचिन राजपूत सहित अन्‍य आवेदकों द्वारा भी भ्रष्‍टाचार की शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो शिकायत पर भ्रष्‍ट लोकायुक्‍त एवं विभाग में शिकायतों का सामना कर रहे जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्‍य के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों? कारण सहित बतायें तथा अभ्‍यर्थी की ऑनलाईन रिक्‍वेस्‍ट स्‍वीकार की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) बी.ए.सी. नियुक्‍त करने तथा प्रभारी जनशिक्षक बनायें जाने के क्‍या नियम/निर्देश एवं योग्‍यता है? वर्तमान में दतिया जिले में कौन-कौन बी.ए.सी. तथा जनशिक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ हैं? कृपया संकुल एवं जनशिक्षा केन्‍द्र पर कार्यरत जनशिक्षकों की संकुलवार, जनशिक्षा केन्‍द्रवार नाम, पदनाम, योग्‍यता सहित एवं प्रभार के दिनांक सहित सूची प्रदान करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.08.2008 के अनुसार विश्राम अवकाश की अवधि में शिक्षकों को ड्यूटी पर आहूत किए जाने पर, अवकाश अवधि में कार्य करने के एवज में अर्जित अवकाश का संचयन किया जाता है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जाता है। नियम निर्देशों की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार है। शालास्तर पर ऑनलाईन रिक्वेस्ट को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार शाला प्रभारी के पास है। (ग) पूर्वांश-वर्ष 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''2'' अनुसार है। वर्ष 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''3'' अनुसार है। वर्ष 2023-24 में किसी भी रिक्वेस्ट को अस्वीकार नहीं किया गया। वर्ष 2024-25 में 02 शालाओं क्रमशः 1. शा.उ.मा. विद्यालय उनाव में रिक्त पद पर नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने से एवं 2. शा.उ.मा. विद्यालय एरई में संबंधित विषय का पद रिक्त न होने से रिक्वेस्ट को अस्वीकार किया गया है. जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''4'' अनुसार है। शेषांश जी हाँ। शिकायत निराधार पाई गई। पद रिक्तता/आवश्यकता की स्थिति में रिक्वेस्ट शाला प्रभारी द्वारा स्वीकार की जाती है, अतिथि शिक्षक व्यवस्था सतत प्रक्रिया है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) बी.ए.सी. एवं जनशिक्षक बनाये जाने के संबंध में नियम/निर्देश एवं योग्यता की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''5'' अनुसार है। प्रभारी जनशिक्षक के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये है। दतिया जिले में बी.ए.सी. तथा जनशिक्षक के पद पर पदस्थ अमले की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''6'' अनुसार है। जिला शिक्षा केन्द्र दतिया अंतर्गत रिक्त पदों पर व्यवस्था स्वरूप आगामी आदेश तक प्रभार दिया गया है। संकुल एवं जनशिक्षा केन्द्र पर कार्यरत प्रभारी जनशिक्षकों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''7'' अनुसार है।

100 बिस्‍तरीय अस्‍पताल के भवन का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

172. ( क्र. 3006 ) श्री केशव देसाई : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1519 दिनांक 24.03.2025 के प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर अनुसार गुणवत्ता की जांच हेतु कलेक्टर भिण्ड द्वारा जांच दल गठित किया गया है। गठित जांच दल के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार गठित जांच दल द्वारा आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। यदि अभी तक जांच दल द्वारा कार्यवाही नहीं की गई हैतो इसका कारण बतायें। कब तक कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बतायें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। (ख) गठित जाँच दल द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जाँच प्रतिवेदन की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-'''' अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों का उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

173. ( क्र. 3010 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा पत्र क्रमांक-अस्थ./प्रशा./2024/2793 दिनांक 10.9.2024 के माध्यम से आयुक्त, स्वास्थ्य संचालनालय एवं स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्पराजगढ़ का सिविल अस्पताल में उन्नयन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेनीवारी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने हेतु पत्र लिखा था। (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, है तो क्या पत्र में यह भी लेख किया गया था कि पुष्पराजगढ़ विधानसभा आदिवासी बाहुल्य होने एवं पहाड़ी अंचल होने के कारण एवं बाह्य रोगी-आंतरिक रोगी, प्रसव के रोगी निरंतर बढ़ने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी 85 से 100 किलोमीटर होने के कारण इनका उन्नयन किया जाना आवश्यक है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) का उत्तर यदि हाँ, हैं तो उक्त संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या उक्त संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन लंबित है? उसके लंबित रहने के क्या कारण हैं? कब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्पराजगढ़ का उन्नयन सिविल अस्पताल में एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेनीवारी का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में कर दिया जायेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं (ख) जी हाँ।                 (ग) विभाग द्वारा प्राप्‍त प्रस्‍तावों की पात्रता का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में उक्‍त संस्‍थाओं से संबंधित कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आश्‍वासन पर कार्यवाही

[जल संसाधन]

174. ( क्र. 3011 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. विधानसभा के मार्च, 2025 सत्र में दिनांक 24.3.2025 को परि.अता.प्रश्‍न संख्या 2907 दिनांक 24.03.2025 के प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के उत्‍तर में शासन द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जल संसाधन संभाग अनूपपुर में कार्यरत श्री जीवनलाल नंदा ने कूटरचना कर अनु. जनजाति (मांझी) के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 3.4.1995 को जल संसाधन विभाग में उपयंत्री (नागरिक) के पद पर फर्जी नियुक्ति प्राप्त की थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, है तो प्रश्‍नाधीन प्रश्‍न के प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर में शासन द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जीवनलाल नंदा की फर्जी उपयंत्री पद की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर उन्हें शासकीय सेवा काल में प्राप्त सभी स्वत्वों को राजसात कर पुलिस में उनके विरुद्ध धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी? (ग) उपरोक्त संबंध में दिनांक 24.3.2025 से उत्‍तर दिनांक तक विभाग द्वारा जीवनलाल नंदा के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक कर दी जायेगी, बतावें एवं जीवनलाल नंदा इस जांच कार्यवाही को प्रभावित न करें, इसके लिये क्या शासन जीवनलाल नंदा की पदस्थापना अनूपपुर से अन्यत्र करेगा? यदि हाँ, तो कब तक करेगा? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या तत्कालीन उपयंत्री जीवनलाल नंदा द्वारा अनूपपुर जिले के ग्राम मोहरी में बकान जलाशय 24 करोड़ की लागत से वर्ष 17-18 में बनाया था, ताकि किसानों की फसल में पानी पहुंच सके, इस हेतु जो कैनाल बनी थी। जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मुख्य गेट जर्जर स्थिति में है, खेती के लिये किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है. क्या विभाग इस प्रकरण में भी जांच करायेगा? जांच प्रभावित न हो तब तक इनको शहडोल संभाग से अन्‍यत्र पदस्थ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। नियमानुसार कार्यवाही का लेख किया गया था। (ग) मुख्य अभियंता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ 7-14/2003/अज/एक दिनांक 08-11-2010 में निहित निर्देशनुसार आयुक्त, जनजातीय कार्य व विभाग राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति, भोपाल को आगामी कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04-07-2025 के माध्यम से निवेदन किया गया है। निर्णय उपरांत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। (घ) मुख्य अभियंता, गंगा कछार, रीवा को पुनः नियमानुसार जांच कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु लिखा गया था, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नही है।

परीक्षाओं का आयोजन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

175. ( क्र. 3014 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बी.एस.सी. नर्सिंग, जी.एन.एम., पोस्‍ट वी.एम.सी. नर्सिंग की पढ़ाई हेतु वर्ष 2020 से आज दिनांक तक कितने निजी संस्‍थाओं ने कब-कब अनुमति के लिये आवेदन किये? किस-किस दिनांक को उन्‍हें अनुमति दी गई? अनुमति प्रदान करते समय संस्‍था संचालन के क्‍या-क्‍या नियम, शर्तें दी गई? अनुमति के क्‍या-क्‍या नियम थे? क्‍या सभी अनुमति नियमानुसार थी? (ख) वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में बी.एस.सी. नर्सिंग, जी.एन.एम. की परीक्षा क्‍यों आयोजित नहीं हुई? क्‍या कारण था? कौन-कौन जिम्‍मेदार हैं? परीक्षा भी आयोजि‍त हो, उसके लिये कब-कब, क्‍या-क्‍या प्रयास किये गये? (ग) छात्र/छात्राओं से किस-किस कार्य के लिये, कितना-कितना शुल्‍क संस्‍था द्वारा लिया गया, इसका निर्धारण कौन करता है? कक्षावार छात्र/छात्राओं के वर्गवार, शुल्‍क निर्धारण की जानकारी वर्षवार दें। (घ) संस्‍था नियमानुसार संचालित है या नहींइसकी जानकारी हेतु निरीक्षण जांच के क्‍या नियम हैं? क्‍या सभी संस्‍थाओं का समय पर निरीक्षण होता थाअगर हाँ तो संस्‍थाओं में कमी का पता बाद में क्‍यों लगा? अगर नहीं तो समय पर क्‍यों न‍िरीक्षण नहीं होते हैं? कौन जिम्‍मेदार हैं? कितनी संस्‍थाएं नियमानुसार नहीं थी? संस्‍था की पता सहित जानकारी दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार, जारी की गयी अनुमति की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार,  मान्‍यता अनुमति के नियम व शर्तें की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार(ख) जी नहीं, वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में जी.एन.एम. की परीक्षा नियमानुसार आयोजित हुई है, जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार,  बी.एस.सी. नर्सिंग की परीक्षायें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण प्रचलन में होने के कारण विलंब हुआ है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                               (ग) जी.एन.एम. व ए.एन.एम. पाठ्यक्रम हेतु शुल्क का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाता है,  जानकारी पुस्‍तकालय  में  परिशिष्ट-'''' अनुसार,  शेष पाठ्यक्रम के शुल्क का निर्धारण AFRC द्वारा किया जाता है, जिसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं संस्‍थानों में नियमानुसार व्‍यवस्‍था

[स्कूल शिक्षा]

176. ( क्र. 3015 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा का अधिकार नियम की जानकारी दें। म.प्र. में यह नियम कब से लागू किया गया है? (ख) डिण्‍डौरी जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय संस्‍थानों में नियमानुसार व्‍यवस्‍था है? अगर हाँ तो बतावें। कई शासकीय माध्‍यमिक शाला, प्राथमिक शालाओं, उपयुक्‍त भवन, स्‍वच्‍छ पेयजल, उपयुक्‍त शौचालय, खेल मैदान, बाउंड्रीवॉल, दर्ज संख्‍या के अनुपात में शिक्षक क्‍यों नहीं हैं? कौन-कौन सी संस्‍थाओं में नियमानुसार व्‍यवस्‍था है? जिसमें नहीं है, संस्‍थावार जानकारी दें।                    (ग) जिन संस्‍थाओं में नियमानुसार व्‍यवस्‍था नहीं है, उसकी वजह व कारण बतावें। कौन जिम्‍मेदार है, कब तक व्‍यवस्‍था होगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) शिक्षा का अधिकार नियम की प्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। म.प्र. में यह नियम 26 मार्च 2011 को लागू हुआ है। (ख) जी हाँ। अधिनियम लागू होने के पश्चात समस्त विद्यालयों में मूलभूत सुविधा यथा भवन, पेयजल, शौचालय, छात्र अनुपात में शिक्षक की व्यवस्था हेतु कार्यवाही की गई है. स्वीकृत पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का भी प्रावधान किया गया है। अधोसंरचना का सतत् रख रखाव नहीं होने से भवन/शौचालय मरम्मत योग्य चिन्हित किये गये है, जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ग) अधोसंरचना का नियमित रख रखाव नहीं होने से एवं आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध नहीं होने से नियमानुसार व्यवस्था नहीं है। आवश्यकता की आपूर्ति निरंतर प्रक्रिया है। समय-सीमा बताना संभव नहीं।

चिकित्सा महाविद्‌यालयों में पद पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

177. ( क्र. 3018 ) श्री बाला बच्चन : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के चिकित्सा महाविद्‌यालयों में किस संवर्ग के कितने पद रिक्त हैं, की जान‌कारी संवर्गवार देवें। सर्जन व विषय विशेषज्ञों के रिक्त पद कब से हैं? यह भी महाविद्यालयवार देवें। (ख) दिनांक 01-04-2022 से 30-06-2025 तक निर्माण कार्यों, दवाइयों व उपकरण खरीदी के लिए आवंटित राशि, उसके समक्ष व्‍यय राशि की जानकारी महाविद्यालयवार पृथक-पृथक देवें। (ग) क्या कारण है कि अरबों रू. की राशि आवंटित होने के बाद भी विभाग पदों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है? प्रश्‍नांश (क) अनुसार पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी? समय-सीमा देवें। (घ) पद पूर्ति में विलंब के कारण देकर बतावें कि इसके उत्‍तरदायी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) चिकित्‍सा महाविद्यालयों में संवर्गवार रिक्‍त पदों की  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। चिकित्‍सा महाविद्यालयों में स्‍वीकृत पदों हेतु जारी अनुसूची में सर्जन व विषय विशेषज्ञों के पदनाम से कोई पद स्‍वीकृत नहीं है। (ख) दिनांक 01.04.2022 से 30.06.2025 तक निर्माण कार्यों, दवाईयों व उपकरण खरीदी के लिए आवंटित एवं व्‍यय की गई राशि की महाविद्यालयवार  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है(ग) महाविद्यालय स्‍तर पर समय-समय पर रिक्‍त पदों की विज्ञप्ति जारी कर, पदों की पूर्ति करने के प्रयास किए जाते हैं यह एक सतत प्रक्रिया है। पद पूर्ति के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चालीस"

नकली, अमानक दवाओं पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

178. ( क्र. 3019 ) श्री बाला बच्चन : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01-04-21 से 30-06-2025 तक प्रदेश में नकली सब स्‍टेण्‍डर्ड, अमानक दवाइयों के कितने प्रकरण राज्य की लैब में जाँच के बाद दोषी पाए गए वर्षवार पृथक-पृथक संख्या बतावें। जिन फर्मों, के दवा कंपनियों के प्रकरण जिनमें दोष सिद्ध हुआ के नाम भी बतायें। (ख) इनके कितने प्रकरण न्यायालय या सक्षम अधिकारी के पास लंबित हैं की जानकारी पृथक-पृथक संख्‍या के रूप में देवें। कितने प्रकरणों में चालान प्रस्‍तुत किए गए हैं। कितनों में लंबित हैं की संख्‍या भी बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अवधि के कितने प्रकरणों में दंड/सजा या शास्ति आरोपित की गई। कितनी फर्में, दवा कंपनियां ब्लेक लिस्टेड की गई की जानकारी फर्म नाम, दवा कंपनी नाम सहित देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जाँच के बाद दोषि‍यों पर कार्यवाही न करने का कारण बतावें? कब तक इन पर कार्यवाही की जाएगी? इन्हें संरक्षण प्रदान करने वाले अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं तो क्‍यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में कुल 04 प्रकरण माननीय न्‍यायालय के समक्ष निराकरण हेतु दायर किये गये हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ग) माननीय न्‍यायालय द्वारा प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में उल्‍लेखित प्रकरणों में दण्‍ड/सजा या शास्ति आरोपित किये जाने संबंधित जानकारी निरंक है। फर्म, दवा कंपनियों को ब्‍लेक लिस्‍टेड करने की कार्यवाही खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्‍यप्रदेश द्वारा नहीं की जाती है।                  (घ) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पर्यटन विभाग में नियम विरूद्ध भुगतान

[पर्यटन]

179. ( क्र. 3024 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्‍य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01/01/2017 से प्रश्‍न दिनांक तक एस-2 बिल्डकॉन को कब और कितना भुगतान किन कार्यों के लिये किया गया है? उक्त राशि किस मद से किसकी अनुमति से कब और कैसे स्वीकृत की जाकर किन-किन माध्यमों से स्थानांतरित की गई है? सम्‍पूर्ण जानकारी बतायें। (ख) दिनांक 01/04/22 से प्रश्‍न दिनांक तक कालीदास उज्जैन एवं कुक्षी जिला धार में किस योजना में कितनी राशि की मांग की गई, कितनी राशि कब जारी की गई एवं कितनी राशि कहां किस प्रयोजन से किस फर्म को भुगतान की गई? (ग) वर्ष 2021 से 2024 तक इंदौर एवं उज्जैन संभाग अन्तर्गत राशि 5 लाख तक के कितने कार्य कोटेशन आधारित किये गये है? सभी कार्यों की जानकारी, फर्म का नाम राशि, वर्क ऑर्डर, कितना भुगतान कब और कैसे किया गया है। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) में उपरोक्त राशि के ऑडिट लेजर सहित वित्त विभाग की स्वीकृति एवं भुगतान के समस्त दस्तावेजों की प्रति सहित बतायें।

राज्‍य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मान्‍यता वृद्धि के नाम पर मान्‍यता समाप्‍त की जाना

[स्कूल शिक्षा]

180. ( क्र. 3025 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या डीओ लेटर क्र. 1425379 दिनांक 17 फरवरी 2025 जो केन्द्रीय मंत्री, संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, भारत सरकार, नई दिल्ली ने म.प्र. स्कूल शिक्षा मंत्री को प्रेषित किया था? पत्र प्राप्ति से प्रश्‍न दिनांक सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल, दिनांक 22.3.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित कर किया गया है? कब-कब और क्या-क्‍या कार्यवाही सुनिश्चित की गई? संबंधित अधि./कर्म का नाम, पदनाम, कार्यालयीन अभिलेखों/ नोटशीटों/पत्रों/नियमों की प्रति सहित बतायें? (ख) क्या पत्र पर कृत कार्यवाही से केन्द्रीय मंत्री को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं तो सा.प्र.वि. के आदेश के बिन्दु क्र. 5 एवं सा.प्र.वि. के आदेश क्र. एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 19/07/2019 के अन्तर्गत संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित करते हुये उनके विरुद्ध आचरण या सेवा के नियमों के अधीन अवचार समझा जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर निलंबन किया गया? यदि नहीं तो क्यों?                     (ग) कितने विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण के प्रकरण प्राप्त हुये? कितने प्रकरण किन कारणों से निरस्त किये गये? कितने स्कूल की मान्यता वृद्धि नहीं होने के कारण मान्यता समाप्त की गई? समस्त जानकारी का गौशवारा जिलेवार, स्कूल/संस्था का नाम, पता, छात्र संख्या, कब से संचालित था, अंतिम प्रमाण कब और किन मापदण्डों पर जारी किया गया? दस्तावेजों सहित बतायें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। नियम अनुसार कार्यवाही की जाती है। नियमों की प्रति  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार। (ख) जी हाँ। पत्र क्रमांक 4030, दिनांक 28.07.2025 द्वारा जानकारी उपलब्‍ध कराई गई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) सत्र 2025-26 में कुल 22163 अशासकीय विद्यालयों द्वारा मान्‍यता नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' एवं '''' अनुसार।

राजस्‍व विभाग अंतर्गत लंबित प्रकरण एवं पट्टे का वितरण

[राजस्व]

181. ( क्र. 3028 ) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश एवं खण्‍डवा जिले में नामांतरण, सीमांकन, किसान सम्‍मान निधि के कितने प्रकरण, कितने समय से लंबित है और क्‍यों? खण्‍डवा जिले के लंबित प्रकरणों की जानकारी प्रदान की जावे। (ख) खण्‍डवा जिले में कितने हितग्राही पट्टे हेतु लक्षित थे एवं कितने आवासीय पट्टे जारी किए गए, शेष है तो कारण एवं कार्यवाही की स्थिति से अवगत करावें। (ग) आवासीय पट्टे हेतु शेष हितग्राहियों के लिए क्‍या कार्य योजना है, वर्षों से निवासरत वर्ग के अधिकांश हितग्राही इस कारण पट्टे से वंचित है कि वह छोटे पेड़ की भूमि है जबकि उसी स्‍थान पर अन्‍य को जारी किए गए, ऐसी विसंगत‍ि का कैसे निराकरण किया जावेगा और कब तक? (घ) पट्टे वितरण में शासन के समक्ष आमजन की शिकायतें प्राप्‍त हुई है क्‍या, तो कितनी और उस पर क्‍या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) खण्डवा जिले में नामांतरण, सीमांकन, किसान सम्मान निधि के प्रकरणों के संबंध में जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है एवं लंबित प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलित है। (ख) धारणाधिकार/पट्टाधृति योजना अंतर्गत खण्डवा जिले में कुल आवेदन पत्र आज दिनांक तक 3396 प्राप्त हुए, इनमें से 915 हितग्राहियों को पट्टा प्राप्त हो चुका है एवं 2124 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। शेष 357 आवेदन पत्रों की संयुक्त दल द्वारा जांच की जा रही है। नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ग) शेष प्रकरणों पर प्रशासन द्वारा संयुक्त दल का गठन किया गया है। संयुक्त दल द्वारा प्रकरणों की नियमानुसार जांच कर पात्र हितग्राहियों को पट्टा जारी किया जावेगा, धारणाधिकार के नियम अनुसार छोटे पेड़ की भूमि पर पट्टा नहीं दिया जा सकता है, छोटे पेड़ की भूमि राजस्‍व वन भूमि की श्रेणी में जाता है। इस कारण ऐसी भूमि में पट्टा प्रदान करना शासन के स्‍तर पर प्रस्‍तावित नहीं है। (घ) सी.एम. हेल्पलाईन पर धारणाधिकार पट्टा के संबंध में 11 शिकायत हुई है इनमें से 6 शिकायतों का निराकरण हो चुका है शेष 5 का निराकरण किया जा रहा है।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

वक्‍फ संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण

[राजस्व]

182. ( क्र. 3077 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पटवारी हल्का ग्राम अकबरपुर तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित यूनिक आईडी क्रमांक 1125808446/81 SE7DVYFHO खसरा नंबर 112 (स) की 0.6200 हेक्टयेर भूमि राजस्व अभिलेख में कब्रिस्तान के उपयोग हेतु निर्धारित होकर दर्ज है? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कब्रिस्तान की भूमि, म.प्र. वक्‍फ बोर्ड के अधिकृत अभिलेखों में पंजी क्रमांक 766 पर पंजीकृत होकर वक्‍फ संपत्‍ति‍ घोषित है? (ग) क्या प्रश्‍नांश (क) पर वर्णित कब्रिस्तान की भूमि पर स्वयं भू रूप से कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जाकर अवैध निर्माण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब्रिस्तान की भूमि पर कौन से अधिकार अंतर्गत किस प्रक्रिया पर किसके प्रश्रय पर तथा किसके आदेश पर निरंतर उपरोक्त निर्माण कार्य किया जा रहा है? (घ) क्या राज्य सरकार प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कब्रिस्तान की भूमि पर प्रश्‍नांश (ग) में वर्णित अवैध निर्माण को तोड़कर तत्काल हटाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ड.) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ, वर्तमान में उक्त भूमि कब्रिस्तान के रूप में उपयोग नहीं होती हैं। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कब्रिस्तान की भूमि म.प्र. वक्फ बोर्ड के संशोधित आदेश अनुसार वक्फ पंजी जिला भोपाल के अनुक्रमांक 766 पर दर्ज हैं, आदेश की प्रति संलग्न  परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण कर किसी प्रकार का अवैध निर्माण नही किया जा रहा है। टीन चादर लोहे के एंगल 10X15=150 वर्गफीट पर बना हैं, दीवारें नहीं खड़ी हैं। शिकायत प्राप्त होने पर जांच दल गठित कर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कोलार द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया हैं। वर्तमान में किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो रहा हैं।                     (घ) जांच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधर पर अतिक्रमण पाये जाने पर तत्काल हटाने की कार्यवाही की जावेगी। (ड.) जाँच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - "बयालीस"

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाद्य सामग्री का परिवहन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

183. ( क्र. 3257 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खाद्य सामग्री के घर-घर परिवहन हेतु ज़ोमैटो जैसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यवसाय करने वाली कंपनियों की सूची FSSAI दिल्ली द्वारा प्रदेश सरकार को प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध कराएँ। (ख) उज्जैन, इंदौर संभाग में किन-किन शहरों में घर-घर परिवहन हेतु ज़ोमैटो जैसी कंपनियाँ कार्यरत हैं? इनमें कुल कितने कर्मचारी परिवहन का कार्य करते हैं? सूची दें। (ग) प्रश्‍नकर्ता विधायक के दिनांक 14.02.2024 के तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1764 के खंड (ख) के उत्तर में बताया गया है कि गृह विभाग को खाद्य विभाग ने 30.01.2024 को पत्र प्रेषित कर ज़ोमैटो परिवहन कर्मचारियों की जानकारी चाही है? क्या गृह विभाग ने पंजीकरण सूची विभाग को उपलब्ध करा दी है? यदि हाँ, तो उपलब्ध कराएँ। (घ) क्या उक्त परिवहन करने वाले कर्मचारी किसी भी खाद्य डिलीवरी में मिलावट कर सकते हैं? यदि हाँ, तो क्या विभाग इन डिलीवरी बॉय से नमूने लेता है? यदि हाँ, तो 1 जनवरी 2024 के पश्चात् विभाग के कर्मचारियों ने इंदौर और उज्जैन संभाग के किन-किन स्थानों पर इसकी जाँच की?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं।                      (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। गृह विभाग से प्राप्‍त जानकारी पत्र क्र. 328/2455041/2024/बी-1/दो दिनांक 10.01.2025 के माध्‍यम से जानकारी निरंक दी गई है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार(घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

मिलावटी एवं अमानक खाद्य सामग्रियों के विरुद्ध प्रकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

184. ( क्र. 3271 ) श्री महेश परमार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या FSDA, उज्जैन शहर में  वर्ष 2020  से 10 जुलाई 2025 तक नियमित निरीक्षण, उत्सव कालीन अभियान (दीवाली, होली), मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन, 'ईट राइट' अभियान, FSSAI लाइसेंसिंग, स्वच्छता प्रशिक्षण और उपभोक्ता जागरूकता द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की? (ख) उज्‍जैन शहर में FSDA रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2020–2025 तक कितने नमूने मिलावटी पाए गए? कितने प्रकरण ADM कोर्ट में पंजीकृत हुए? कितने व्यापारियों पर कितना जुर्माना हुआ? रिकॉर्ड देवें और कितने लाइसेंस निलंबित हुए? रिकॉर्ड दें? (ग) वर्ष 2020–2025 तक कितने प्रतिष्ठानों (किराना, मिठाई, डेयरी) से कितने नमूने लिए गए? क्या नमूने FSSAI मानकों के अनुरूप थे?                                (घ) कितने नमूने भोपाल प्रयोगशाला को भेजे गए, और कितने स्थानीय/मोबाइल प्रयोगशालाओं में जांचे गए? क्या मानक प्रारूप (नमूना आईडी, संग्रहण तिथि) का पालन हुआ? जानकारी वर्षवार उपलब्‍ध कराएं? (ड.) कितने नमूने मानक और अमानक पाए गए? क्या दूध (पानी, स्टार्च), घी (वेजिटेबल ऑयल), मसाले (कृत्रिम रंग) में मिलावट आम थी? कितने प्रकरण दर्ज हुए? मिलावटखोरों के खिलाफ कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए? लापरवाह अधिकारियों पर क्या कार्यवाहियाँ (निलंबन, जांच) हुईं? विवरण दें। (च) क्या उज्जैन शहर एवं जिले में नकली मिलावटी घी जप्त किया गया था? प्रश्‍न दिनांक तक वह घी और मावा का स्टॉक एवं आपराधिक प्रकरण की पूर्ण जानकारी देवें। वर्तमान में घी और मावा कहां है? नकली घी और मावा कब तक नष्ट किया जाएगा? विवरण देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ।                               (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार(ग) उज्‍जैन में उक्‍त अवधि में विभिन्‍न खाद्य प्रतिष्‍ठानों से कुल 2964 नमूने जांच हेतु संग्रहित किये गये। जांच उपरांत 2282 नमूने FSSAI के मानकों के अनुरूप मानक स्‍तर के पाये गये तथा 444 नमूने अमानक स्‍तर के पाये गये। शेष 238 नमूनों की जांच विश्‍लेषणाधीन है। (घ) वर्षवार  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। (ड.) उत्‍तरांश (ग) अनुसार है। जी नहीं। प्रश्‍नांश अवधि में दूध, घी, मसालों के कुल 834 नमूने जांच हेतु लिये गये, जिनमें से 101 नमूनों में मिलावट पाई गई है जो कि कुल नमूनों का 12.11 प्रतिशत है। उज्‍जैन जिले में मिलावटखोरों के विरुद्ध वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक 10 जुलाई 2025 तक 12 FIR सहित 361 प्रकरण न्‍याय निर्णायक अधिकारी (ADM) कोर्ट तथा 15 प्रकरण (CJM) कोर्ट में दर्ज कराये गये। वर्ष 2023 में जिला कलेक्‍टर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेन्‍द्र कुमार वर्मा को कार्यों के प्रति लापरवाही पर निलंबित किया गया। निलंबन आदेश की छायाप्रति  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। (च) जी हाँ, उज्‍जैन श‍हर एवं जिले में मिलावटी घी एवं मावा जप्‍त किया गया तथा जप्‍तशुदा घी एवं मावा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 38 (ग) तथा नियम 2.3.2 के प्रावधानों के अनुरूप खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपा गया। घी एवं मावा की जप्‍ती एवं आपराधिक प्रकरण तथा विनष्‍टीकरण से संबंधित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार

 

 




 


भाग-3

अतारांकित प्रश्‍नोत्तर


शासकीय भूमि पर शासकीय कार्यालयों की स्थापना

[राजस्व]

1. ( क्र. 150 ) श्री महेन्‍द्र नागेश : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मौजा गोटेगांवखेड़ा स्थित खसरा संख्या 88/1 की शासकीय भूमि, राजस्व अभिलेख में 1.2720 हेक्टेयर दर्ज है, जो वर्तमान में खाली पड़ी हुई है तथा गोटेगांव बायपास मार्ग से लगी हुई है?           (ख) क्या शासन स्तर पर उक्त भूमि पर तहसील भवन सहित शिक्षा, जनपद, रजिस्ट्री, कृषि, महिला एवं बाल विकास तथा अन्य शासकीय कार्यालयों को एक ही परिसर में स्थापित कर, सभी विभागों की सुविधाएँ एक स्थान पर उपलब्ध कराने की कोई योजना विचाराधीन है, जिससे जनसामान्य को एक ही स्थान पर आवश्यक सेवाएँ सुलभ रूप से प्राप्त हो सकें? (ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त सुलभ एवं महत्वपूर्ण शासकीय भूमि के समुचित उपयोग हेतु कोई वैकल्पिक प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मौजा गोटेगांवखेड़ा प.ह.न. 48 स्थित भूमि ख.न. 88/1 रकवा 1.272 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में (शासकीय) राजस्व विभाग म.प्र. शासन शासकीय संस्था के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि वर्तमान में रिक्त है। उक्त भूमि गोटेगांव बायपास मार्ग से लगी हुई है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्‍तरांश '' एवं '' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

चिकित्सकों का अन्यत्र अटैचमेंट समाप्त किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

2. ( क्र. 152 ) श्री महेन्‍द्र नागेश : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पदस्थ निम्न चिकित्सकों को अन्य स्थानों पर अस्थायी रूप से अटैच किया गया है? 1. डॉ. अभिषेक पांडे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरहटा से चावरपाठा 2. डॉ. त्रिभुवन सिंह कोरी सिविल अस्पताल, झोतेश्वर से गाडरवारा 3. डॉ.मयंक चौधरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीनगर से करेली। (ख) क्या उक्त चिकित्सकों के मूल पदस्थ स्थानों से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण संबंधित क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जिससे आम जनता को समय पर उपचार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा जनता के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे अटैचमेंट समाप्त कर चिकित्सकों को उनके मूल पदस्थ स्थानों पर भेजने हेतु कोई कार्यवाही की गई है? (घ) यदि नहीं, तो क्या शासन इस दिशा में शीघ्र कदम उठाएगा ताकि गोटेगांव क्षेत्र की जनता को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) वर्तमान में मात्र डॉ. त्रिभुवन सिंह कोरी को झोतेश्वर सिविल अस्पताल संचालित नहीं होने के कारण सि.अ. गाडरवारा में कार्य संपादित करने हेतु आदेशित किया गया है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उपलब्ध चिकित्सक/स्टॉफ द्वारा गोटेगांव क्षेत्र की जनता को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

सिंचाई सुविधा हेतु बैराज की स्‍वीकृति

[जल संसाधन]

3. ( क्र. 238 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले की खातेगांव एवं कन्‍नौद तहसील के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ देने के लिये कितनी बैराज डेम की मांग स्‍थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई हैं? विभाग के पास कितनी परियोजनाओं के प्रस्‍ताव/डी.पी.आर. विचाराधीन हैं? (ख) क्‍या विभाग के पास आमला रेंक, बुरूट बेराज, अडडानिया बैराज, ननासा बेराज कम काजवे, सात बावडी बेराज, बड़दा बेराज किसन पुर बेराज, सुलगांव बेराज, विक्रमपुर बेराज बंडी बेराज की सहायता हेतु प्रस्‍ताव लंबित हैं? (ग) क्‍या इन सिंचाई सुविधा से वंचित गांव में इन बेराज डेम की स्‍वीकृति से जलस्‍तर में बढ़ोत्‍तरी हो सकेगी? यदि हाँ, तो कु‍ल कितने हेक्‍टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित की जा सकेगी? (घ) क्‍या विभाग आगामी समय में इन बेराज की स्‍वीकृति करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, 12 बैराज/डेम की मांग की गयी। 02 परियोजनाओं के डी.पी.आर. विभागीय स्‍तर पर परीक्षणाधीन है। (ख) जी नहीं , चिन्हित योजनाओं का तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षणोपरांत मापदंड के अनुरूप पाये जाने पर साध्यता स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जा सकेगा। (ग) चिन्हित योजनाओं के प्रारम्भिक आंकड़े अनुसार सेंच्य क्षेत्र की जानकारी सलंग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) चिन्हित/प्रस्तावित योजनाओं की स्वीकृति हेतु परीक्षणोपरांत गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना वर्तमान में संभव नहीं।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का समयमान वेतनमान का प्रावधान

[स्कूल शिक्षा]

4. ( क्र. 239 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के लिपिकीय वर्ग कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने का क्‍या प्रावधान हैं, बतावें। (ख) क्‍या लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्‍चात समयमान वेतनमान दिया जाता है तो बतावें। (ग) देवास जिले के अंतर्गत ऐसे कितने लिपिक वर्गीय कर्मचारी हैं जिन्‍हें 10-20 अथवा 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्‍चात समयमान वेतनमान दे दिया गया है उनके नाम बतावें। (घ) देवास जिले के अंतर्गत जिन लिपिकों द्वारा 10-20 अथवा 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली गई हैं किन्‍तु अभी तक समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिला हैं उनके नाम बतावें एवं नहीं दिये जाने का कारण बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। शासन के परिपत्र अनुसार लिपिकों को समयावधि में पात्रता/अर्हता अनुरूप समयमान प्रदाय किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

आर.सी.एम.एस. पोर्टल की जानकारी

[राजस्व]

5. ( क्र. 290 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश में आम जनता को शासकीय आबादी भूमि का भू-स्‍वामित्‍व अधिकार अभिलेख प्रदान किया गया हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या कारण है कि राजस्‍व विभाग के द्वारा भू-स्‍वामित्‍व अधिकार अभिलेख के आधार पर नियमानुसार नामांतरण नहीं किया जा रहा हैं। (ग) क्‍या नामांतरण के प्रकरणों को आर.सी.एम.एस. पोर्टल में पंजीबद्ध नहीं किया जा रहा हैं और पोर्टल बंद किया गया हैं? (घ) उपरोक्‍त पोर्टल कब चालू होगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। स्‍वामित्‍व योजना अंतर्गत आबादी भूमि पर अधिकार अभिलेख प्रदान किए गये हैं। (ख) म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता की सुसंगत धाराओं का पालन करते हुए नामांतरण किया जा सकता है। (ग) जी नहीं। पोर्टल चालू है। (घ) उत्‍तरांश '' के प्रकाश में शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

सी.एम.राईस करैरा नरवर में घटिया निर्माण कार्य

[स्कूल शिक्षा]

6. ( क्र. 366 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) करैरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत करैरा-नरवर स्‍वीकृत निर्माणाधीन सी.एम. राईज स्‍कूलों के तकनीकी एवं प्रशासकीय स्‍वीकृति सहित संपूर्ण विवरण उपलब्‍ध करावें। (ख) क्‍या करैरा नरवर सी.एम. राईज स्‍कूल के निर्माण कार्य जो कराया जा रहा है वह घटिया निर्माण किया जा रहा?         (ग) विभागीय तकनीकी अधिकारी द्वारा शासन के मापदण्‍ड के तहत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्‍ता का परीक्षण किन-किन अधिकारियों से कराया गया? (घ) उक्‍त घटिया कार्यों की मूल्‍यांकन कर रहे दोषी पाये गये अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध शासन द्वारा ठोस कार्यवाही की जावेगी व निर्माण ऐजेंसी की जांच कर भुगतान पर रोक लगाई जावेगी।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट '' पर है। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-ब पर है। कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण कार्य पर पदस्थ उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं एस.क्यू.सी. द्वारा निरन्तर किया जाता है। कार्यपालन यंत्री एवं मुक्ष्य अभियंता द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग द्वारा नियुक्त एस.क्यू.एम. द्वारा कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है। (घ) कार्य गुणवत्तायुक्त है, अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

डाइट की राशि भुगतान न होना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

7. ( क्र. 457 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर की सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र वकस्‍वाहा में पोषण पुनर्वास केन्‍द्र एवं प्रसूति हेतु महिलाओं को भर्ती किया जाता है। क्‍या इनके भोजन आदि की व्‍यवस्‍था की जाती है? यदि हाँ, तो किस दर पर भुगतान किया जाता हैं? (ख) विगत वर्षों 2023-24, 2024-25 से वर्तमान तक संस्‍था में पोषण पुनर्वास केन्‍द्र में कितने बच्‍चों एवं डिलेवरी हेतु कितनी-कितनी महिलाओं को भर्ती किया गया? माहवार अलग-अलग बतायें? डाइट की इन पर कितनी राशि खर्च होनी थी वर्षवार बताये? (ग) क्‍या संस्‍था को आवश्‍यक बजट के हिसाब से उपलब्‍ध न होने के कारण भोजन व्‍यवस्‍था करने वाली एजेंसी को भुगतान नहीं हो रहा हैं? यदि हाँ, तो किस माह तक का भुगतान किया गया है और अभी तक कितना शेष हैं? (घ) क्‍या संस्‍था की मांग से बजट उपलब्‍ध कराया जा रहा हैं? यदि हाँ, तो कब तक?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। पोषण पुनर्वास केन्‍द्र में भर्ती बच्‍चे की माता/केयरटेकर हेतु 10 से 14 दिवस के मान से व प्रसूता के भोजन हेतु 2 दिवस के मान से राशि रू.100/- प्रति भर्ती दिवस का भुगतान किया जाता है।       (ख) विगत वर्षों 2023-24, 2024-25 से वर्तमान तक संस्‍था में पोषण पुनर्वास केन्‍द्र में भर्ती बच्‍चों एवं डिलेवरी हेतु भर्ती महिलाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार। डाइट हेतु आवंटित एवं व्‍यय राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी से प्राप्‍त मांगपत्र, जिले में डाइट मद में उपलब्‍ध राशि व प्रसूता व पोषण पुनर्वास केन्‍द्र में भर्ती बच्‍चों की संख्‍या व भर्ती दिवस के आंकलन अनुसार बजट उपलब्‍ध कराया जाता है। माह जून 2025 तक समस्‍त आवश्‍यक राशि उपलब्‍ध कराई गयी है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

हाईकोर्ट एवं सरकार को गलत जानकारी दी जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

8. ( क्र. 926 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश सरकार में प्रभारी खण्‍ड चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करने के क्या मापदण्ड है? क्‍या पी.एस.सी. से डायरेक्ट प्रभार दिये जाते है? (ख) जिला छतरपुर के विकासखण्ड-बड़ामलहरा में पदस्थ डॉ. के.पी. सिंह की मूल पदस्थापना कहाँ पर कब से है? इनको प्रभारी खण्‍ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्द्र-बड़ामलहरा कब बनाया गया? प्रभार देने के आदेश में जिला स्वास्थ्‍य समिति छतरपुर का अनुमोदन लिया गया? यदि हाँ, तो प्रमाणित प्रति देवे। (ग) क्‍या डॉ. के.पी. सिंह जी की प्रथम नियुक्ति के समय पुलिस वेरीफिकेशन लिया गया था? यदि हाँ, तो प्रति देवे? (घ) क्या यह सही है कि डॉ. सिंह के ऊपर नियुक्ति से पहले ही ई.ओ.डब्‍लू. की एफ.आई.आर. क्रमांक 102/2022 थी जिसका उल्लेख पुलिस वेरीफिकेशन में नहीं दिया गया है? ऐसी स्थिति में क्या कोई कार्यवाही की जा सकती है? यदि हाँ, तो कब तक?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) विभागीय परिपत्र दिनांक 15.07.2022 द्वारा प्रशासनिक पदों के प्रभार के संदर्भ में जारी निर्देश जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जी नहीं। (ख) डॉ के.पी.सिंह, चिकित्सा अधिकारी की मूल पदस्थापना विकासखण्ड बड़ामलहरा अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामटोरिया में दिनांक 19.09.2023 से हैं। इन्हें दिनांक 22.10.2024 से प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी का प्रभार सौंपा गया है। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) डॉ.के.पी.सिंह द्वारा प्रथम नियुक्ति के समय प्रस्तुत पुलिस वेरीफिकेशन प्रपत्र (थाना प्रभारी धुवारा द्वारा जारी) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) जी हाँ। प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

किसानों द्वारा की जा रही सिंचाई रकबे की जानकारी

[जल संसाधन]

9. ( क्र. 952 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किसतना जिला अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित की गयी ग्राम मटेहना, माद की माइनर से वर्ष 1984 से 1990 तक किस-किस किसान की भूमि को सिंचित किया गया है। किसानों के नामवार, ग्रामवार, खसरा नम्‍बरवार, रकबावार एवं किश्‍त वंदीवार जमाबंदीवार प्रत्‍येक किसान के पते सहित जानकारी उपलब्‍ध करायी जावे।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : अभिलेखों की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 की जमाबंदी उपलब्ध नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।

विधि अनुसार बेदखली की कार्यवाही

[राजस्व]

10. ( क्र. 960 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 457 दिनाँक 3/7/2024 के उत्तर (ख) में बताया था कि सीमांकन उपरान्त विधि अनुसार बेदखली की कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा? यदि हाँ, तो दिनाँक 11/11/2024 को किये उक्त सीमांकन में पाये गये 13 अवैध अतिक्रमण एवं निर्माण हटाने हेतु विधि अनुसार अब तक क्या-क्या कार्यवाही प्रश्‍न दिनाँक तक की गयी? यदि कार्यवाही नहीं की गयी तो कब तक की जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : आवेदक/संस्था शासकीय शिक्षक कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति जबलपुर द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत् कि ग्राम लक्ष्मीपुर स्थित भूमि खसरा नं.223/8, 223/1, 252/2 कुल रकवा 1.82 हे. में से अंश भूमि पर किये गये अतिकमण को हटाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर राजस्व न्यायालय तहसीलदार अधारताल के राजस्व प्रकरण कमांक 0001/अ-70/2025-26 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई है एवं दिनांक 15.07 2025 को अनावेदकगणों को नोटिस जारी किये जा चुके है जिसमें पेशी दिनांक 28.07.2025 नियत की गई है। प्रकरण में राजस्व न्यायालय प्रक्रिया नियमों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

मोहनपुरा सिंचाई परियोजना से छूटे हुये ग्रामों की जानकारी

[जल संसाधन]

11. ( क्र. 1039 ) श्री मोहन शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्या राजगढ़ जिले के जल संसाधन विभाग द्वारा मोहनपुरा सिंचाई परियोजना से विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ के ग्राम छूट गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त मोहनपुरा सिंचाई परियोजना में विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ के कुछ ग्राम छूट गये हैं यदि हाँ, तो कौन-कौन से ग्राम छूटे गये हैं? उनको उक्त परियोजना में कब तक जोड़ा जाएगा।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। वर्तमान में शेष ग्रामों को मोहनपुरा सिंचाई परियोजना में जोड़ने की तकनीकी साध्‍यता नहीं पाए जाना प्रतिवेदित है।

अवैध कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही

[राजस्व]

12. ( क्र. 1047 ) श्रीमती निर्मला सप्रे [एडवोकेट] : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन राजस्व विभाग में निजी आवासीय, कृषि भूखंड पर आवासीय कालोनी विकसित करने हेतु अनुमति के क्या नियम हैं? बगैर अनुमति के बनाई गई कालोनी में कालोनाइजर पर क्या कार्यवाही का प्रावधान है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार विधानसभा क्षेत्र बीना की तहसील बीना में प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितनी कालोनी बनी हैं व किस-किस कालोनाइजर को किस खसरा की कितनी भूमि पर किन नियमों व शर्तों पर आवासीय कालोनी बनाने हेतु अनुमति प्रदान की गई? कालोनाइजर का नाम, खसरा नं., रकवा सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्या सभी कालोनाइजर ने अनुमति उपरांत नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए कालोनी विकसित की है? जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में यदि नहीं है तो जिन कालोनाइजर द्वारा बिना अनुमति अवैध कालोनी विकसित की या जिनके द्वारा नियम एवं शर्तों का पालन नहीं किया गया उन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देने की कृपा करें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) कोई नियम नहीं बनाए गए है। कॉलोनाईजर पर कार्यवाही के संबंध में ग्राम पंचायत क्षेत्र में मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 एवं नगरीय क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 प्रभावशील है। (ख) विधानसभा क्षेत्र बीना की तहसील बीना में प्रश्‍न दिनांक तक कुल 45 कालोनी बनी है जिसमें से 09 कालोनाईजर को आवासीय कालोनी बनाने हेतु अनुमति प्रदान की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जिन कालोनाईजर द्वारा नियम एवं शर्तों का पालन नहीं किया गया उनके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर न्यायालयीन कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

ए.एन.एम. एवं सी.एच.ओ. के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

13. ( क्र. 1055 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा विधानसभा में कितने नवीन उपस्वाथ्य केन्द्र बनाए गऐ तथा नवीन उप स्वास्‍थ्य केन्द्र वर्तमान में संचालित हो रहे है या नहीं ? नवीन उप स्वास्‍थ्य केन्द्र कब से नियमित संचालित होंगे? (ख) सेंधवा विधानसभा अन्तर्गत कितने उप स्वास्थ्‍य केन्द्रों पर ए.एन.एम. एवं सी.एच.ओ. पदस्थ है तथा एवं कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए.एन.एम. एवं सी.एच.ओ. के पद रिक्त है तथा उक्त अनुसार रिक्त पदों पर कब तक पदपूर्ति‍ की जावेगी उक्त अनुसार रिक्त एवं भरे हुए ए.एन.एम. एवं सी.एच.ओ. की प्रमाणित सूची देवें? (ग) सेंधवा विधानसभा में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उन्नयन कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किए जावेंगे ओर कब तक?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत 15 नवीन उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र बनाये गये हैहस्‍तांतरण होने के उपरांत नियमित रूप से संचालित हो रहे है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसारजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। रिक्‍त पदों की पदपूर्ति एक निरं‍तर प्रक्रिया हैनिश्‍चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैरिक्‍त एवं भरे हुये ए.एन.एम. प्रमाणित सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार(ग) वर्तमान में सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में उन्‍नयन संबंधी प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं हैशेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अधिकारी/कर्मचारियों की विभागीय जांच

[जल संसाधन]

14. ( क्र. 1076 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन, इंदौर संभाग में 1 जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक जल संसाधन विभाग में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों के वि‍रूद्ध चल रही विभागीय एवं जांच एजेंसी द्वारा की जा रही जांच का विवरण दें। जांच में दोषी पाए गए अधिकारी-कर्मचारियों के प्रकरण का विवरण, प्रतिवेदन एवं अंतिम निराकरण आदेश की प्रतियां दें। (ख) प्रश्‍नांश "क" संदर्भित विभाग के ठेकेदारों द्वारा उक्त अवधि में अनियमितता आदि करने पर विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही का विवरण कारण सहित दें। (ग) प्रश्‍नांश "ख" संदर्भित उक्त अवधि से प्रश्‍न दिनांक तक जिन ठेकेदारों पर विभाग ने अर्थदंड लगाया है, ब्लैकलिस्ट किया है या अन्य दंड से दंडित किया है, उन आदेशों की प्रतियों सहित प्रकरणों का विवरण दें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भू-खण्‍ड अभिलेखों में विसंगति

[राजस्व]

15. ( क्र. 1189 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 227 (अतारांकित) दिनाँक 18/12/2024 के उत्तर में दी गयी पुस्तकालय की जानकारी में समिति के रकबा 1.80 हेक्टे. पूर्ण दर्शाने हेतु 4 भू-खण्डों की दो-दो बार क्रेता-विक्रेताओं के नाम दर्ज कर एवं दो भू-खण्डों पर समिति के बाहर के (अन्य गृह निर्माण समिति) के सदस्यों के नाम दर्ज कर दिये गये हैं? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन दोषी है? उपरोक्त त्रुटि को कब तक दुरूस्त कर कब तक सही रकबे की जानकारी दी जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : जिले की तहसील आधारताल अंतर्गत -1. राजस्व अभिलेख खसरा स्वत्व के अंतरण होने के साथ-साथ नामांतरण, बटवारा आदि के आधार पर अद्यतन किया जाता है एवं म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 117 के तहत् जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जावे तब तक खसरे की प्रविष्टी को सही माना जाता है। खसरे में यदि कोई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तब व्यथित पक्षकार द्वारा प्रमाण दस्तावेज सहित म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 के तहत् आवेदन करने पर सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई के उपरांत त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि पाये जाने पर सुधार के आदेश उपखंड अधिकारी (रा.) द्वारा पारित किया जाता है। यदि त्रुटि पाँच वर्ष से अधिक समय से पुरानी है तो प्रकरण में कलेक्टर से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही सुनवाई की जा सकती है। 2. इसका निर्धारण व्यथित पक्षकार द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 के अनुसार प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत करने के तदुपरांत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों की पूर्ण सुनवाई उपरांत ही किया जाना संभव हैं। 3. व्यथित पक्षकार के आवेदन प्रस्तुत करने के बाद ही सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई के उपरांत त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि पाये जाने पर सुधार के आदेश उपखंड अधिकारी (रा.) द्वारा पारित किया जाता है।

लघु और वृहद परियोजना की जानकारी

[जल संसाधन]

16. ( क्र. 1190 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा में कितनी लघु और वृहद सिंचाई की विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति हो चुकी है? समस्त योजना अथवा परियोजना की लागत, सिंचाई क्षमता, सिंचाई पद्धति, लाभान्वित ग्राम आदि का विवरण देवें। (ख) क्या चरगवां माइक्रो लिफ्ट एरीगेशन परियोजना का प्रस्ताव विभाग में स्वीकृति हेतु लंबित है? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी? यदि नहीं, तो क्या इस आदिवासी बाहुल्य सिंचाई से वंचित क्षेत्र के लिए नई परियोजना तैयार की जाएगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, वर्तमान में परियोजना की स्‍वीकृति के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "उन्चास"

 

 

स्‍कूलों का उन्नयन किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

17. ( क्र. 1208 ) श्रीमती गायत्री राजे पवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास विधानसभा 171 में कितने शासकीय हाई स्‍कूल और कितने हायर सेकेण्डरी स्‍कूल संचालित किये जा रहे है? इन शासकीय विद्यालयों में कितने कन्या विद्यालय हैं? (ख) 2017 के पश्चात कितने हाई स्‍कूलों को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया गया है? हाई स्‍कूलों को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने की पात्रता क्या है और ऐसे कितने हाई स्‍कूल है जो कि समस्त पात्रतों को पूर्ण करने के पश्चात भी हायर सेकेण्डरी स्‍कूलों में उन्नयन नहीं किये गये हैं? (ग) हाई स्‍कूल जिनका उन्नयन नहीं हो पाया है उनके अपात्रता के कारण की सूची प्रदान करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) देवास विधानसभा क्षेत्र -171 अन्तर्गत 08 शासकीय हाईस्कूल एवं 11 हायर सेकेण्डरी विद्यालय संचालित हैं। 02 कन्या हायर सेकेण्डरी विद्यालय संचालित हैं। (ख) 2017 के पश्चात देवास विधानसभा क्षेत्र -171 अन्तर्गत शासकीय हाई स्कूल बरखेड़ा कायम का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किया गया है। हाइ स्कूलों का उन्नयन की पात्रता के संबंध में निर्धारित मापदण्ड पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट - 01 अनुसार है। देवास विधानसभा क्षेत्र 171 अन्तर्गत संचालित कोई भी हाई स्कूल, उन्नयन की पात्रता की श्रेणी में नहीं आते है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट- 02 अनुसार है।

शिक्षकों की भर्ती

[स्कूल शिक्षा]

18. ( क्र. 1242 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खरगापुर विधानसभा में शिक्षक विहीन शालाये प्राथमिक शाला मगोरियन प्राथमिक शाला जामुनझोर, प्राथमिक शाला तिगौड़ा, प्राथमिक शाला रमसगरा, प्राथमिक शाला गैराविरक, प्राथमिक शाला कछयात जनकपुर, प्राथमिक शाला बसेडूखेरा में कब तक शिक्षकों के पदों की पूर्ति कर दी जावेगी? जानकारी दे। (ख) क्‍या माध्‍यमिक शाला दुर्गानगर, सुरजपुर, कन्‍नपुर, सरकर, पचेर, ददगाय, हाईस्‍कूल सिजौरा, प्राथमिक शाला ढेगरा मुहल्‍ला, पुरैनिया, जमुनिया, विलारी खेरा, आदिवासी बस्‍ती पचेर, ढिमरौला धनेरा, ढोंगा, रमपुरा पटौरी में पेयजल की सुविधा छात्र/छात्राओं को नहीं है इन वर्णित स्‍थानों के स्‍कूलों में पेयजल की व्‍यवस्‍था कब तक करा दी जावेगी? कृपया समयावधि बतायें एवं छात्र/छात्राओं के साथ यदि ऐसी स्‍थिति‍ है तो शासन द्वारा क्‍या कोई योजना तैयार की जा रही है, जिससे बच्‍चों को पीने का पानी प्राप्‍त हो सके सम्‍पूर्ण जानकारी से अवगत करायें। (ग) क्‍या छात्र/छात्राओं को शौचालयों की व्‍यवस्‍था प्राथमिक शाला रमपुरा पटौरी, बछौड़ा, चौधरण का विरक, दोनपटार, हनुमतपुरा, घुबया, पोटा खेरा गनेशपुरा, पतारी, जामुनझोर ढंगरामुहल्‍ला में आदि सभी प्राथमिक शालाएं शौचालयविहीन हैं। इन सभी में छात्र/छात्राओं को शौचालय की व्‍यवस्‍था कब तक करा दी जावेगी और किस कारण से शौचालयविहीन है सम्‍पूर्ण जानकारी उपलब्‍ध कराये। (घ) क्‍या हाई स्‍कूल भानपुरा, बड़ेरा माध्‍यमिक शाला चौवारा, पतारी, फुटेराचक-1 सुहागी, इमलिया, गोरा, लड़वारी, दुर्गानगर एवं प्राथमिक शाला खजवाई, सुकोड़ा में विद्युतविहीन शालायें है इनमें विद्युत लगाये जाने का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा? कृपया समयावधि बताये एवं कारण स्‍पष्‍ट करें कि विद्युतविहीन उक्‍त शालायें क्‍यों है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। स्थानान्तरण, पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के माध्यम से सतत् रूप से रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। पठन पाठन की दृष्टि से रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था है। (ख) जी नहीं। प्रश्‍नाधीन उल्लेखित शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल शालाओं में पेयजल की सुविधा विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता।       (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'एक' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'दो' अनुसार है। विद्युत व्यवस्था उर्जा विभाग के म.प्र. पॉवर मैनेजमेन्‍ट कम्‍पनी के माध्‍यम से की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पचास"

धार्मिक स्‍थलों का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

19. ( क्र. 1243 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खरगापुर विधानसभा 47 के मंदिर कालका माता मंदिर देरी दूबदेई माता मंदिर डूबदेई, विंध्‍यवासिनी मंदिर, दुर्गानगर (बल्‍देवगढ़) में मूलभूत निर्माण एवं सौन्‍दर्यीकरणों के प्रस्‍ताव प्राक्‍कलनों सहित धार्मिक न्‍यास एवं धर्मस्‍व विभाग को भेजे गये है जिनकी अवधि लगभग एक वर्ष हो गई परन्‍तु आज प्रश्‍न दिनांक तक किसी भी मंदिर के निर्माण हेतु किसी प्रकार की कोई भी राशि आंवटित नहीं की गई? कारण स्‍पष्‍ट करें। (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित मंदिर खरगापुर विधानसभा के प्राचीन मंदिर हैं और क्षेत्र की धार्मिक धरोहर भी उनके निर्माण कराये जाने से मंदिरों की प्रगति बढ़ती है तथा धार्मिक मान्‍यताओं के अनुरूप सैकड़ों श्रद्धालुओं का इन मंदिरों पर आना-जाना हमेशा बना रहता है तथा चैत्र के महीने में तीनों स्‍थानों पर मेलों का आयोजन होता है जिसमें हजारों की संख्‍या में क्षेत्रवासी आते हैं इसलिये सौन्‍दर्यीकरण एवं मूलभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु प्राक्‍कलनों के अनुसार उक्‍त मंदिरों के निर्माण हेतु राशि कब तक आवंटित कर दी जावेगी? जानकारी दें तथा समयावधि बताये एवं मंदिरों को सुरक्षित एवं सौन्‍दर्य बनाये जाने की दिशा में विभाग द्वारा इन मंदिरों पर ध्‍यान नहीं दिया जा रहा है इसलिए शीघ्र राशि आवंटित करने के आदेश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों? कारण स्‍पष्‍ट करें।

राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : () जी हाँ। जिले द्वारा प्रेषित प्रस्‍ताव अपूर्ण होने के कारण राशि शासन द्वारा स्‍वीकृत नहीं की गई है।                           (ख) जीर्णोद्धार प्रस्‍तावों के परीक्षणोपरांत कार्य की औचित्‍यता एवं बजट की उपलब्‍धता के आधार पर राशि स्‍वीकृत किये जाने का प्रावधान है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उद्भुत नहीं होता है।



फर्जी दस्‍तावेज के आधार पर लिये गये ऋण पर कार्यवाही

[राजस्व]

20. ( क्र. 1326 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत जैतहरी तहसील के चांदपुर ग्राम में खसरा नंबर 1294/1/1 रकवा 0.809 हे. तथा खसरा नंबर 1303 रकबा 1.214 हेक्‍ट. के फर्जी भू-अधिकार पट्टा बनाये जाने की शिकायत वर्ष 2023 पर म.प्र.विधानसभा अतारांकित प्रश्‍न 1098 उत्‍तर दिनांक 19.02.2024 में राजस्‍व मंत्री ने प्रश्‍नांश (ख), (ग) एवं (घ) में जांच समिति गठित की गई है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही का आश्‍वासन दिया गया है? यदि हाँ, तो सम्‍पूर्ण जांच प्रतिवेदन व सहपत्र सहित दस्‍तावेज उपलब्‍ध करायें? (ख) क्‍या भू-अधिकार प्राप्‍तकर्ता ने स्‍टेट बैंक जैतहरी से उक्‍त भूमि पर ऋण व अनुदान प्राप्‍त किया है, बैंक में प्रस्‍तुत समस्‍त दस्‍तावेज परिचय पत्र सहित उपलब्‍ध कराते हुये बताये कितनी राशि ऋण व अनुदान किस योजना से प्राप्‍त किया है तथा बैंक में कितनी राशि अभी हितग्राही ने नहीं चुकाया है पूर्ण जानकारी देवें? (ग) क्‍या फर्जी भू-अधिकारधारी पर झूठे व असत्‍य जानकारी देने तथा शासकीय भूमि हड़पने पर अपराध पंजीबद्ध कराया जाएगा? यदि नहीं तो जिला प्रशासन के संरक्षणकर्ता पर शासन कब तक कार्यवाही करेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। गठित की गई थी। एसडीएम की जांच समिति रिपोर्ट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (ख) जी हाँ लोन प्राप्त किया था, बैंक में प्रस्तुत समस्त दस्तावेज की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है।           (ग) प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित है।

मान्‍यता बहाल कराने के साथ प्रवेश हेतु सीट में वृद्धि

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

21. ( क्र. 1353 ) श्री अभय मिश्रा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 978 उत्तर दिनांक 13.03.25 के उत्तर '''' में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने के कारण शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त की गई, की जानकारी दी गई। जिन नर्सिंग कालेजों के संबंधित प्रकरण माननीय न्‍यायालय में विचाराधीन थे, उनके मान्यता बहाल किये जाने बाबत् शासन द्वारा कौन-कौन सी कार्यवाही की गई, प्रति देते हुये बतावें? अगर कार्यवाही नहीं की गई, मान्यता बहाल नहीं हुई जिसके कारण जून-जुलाई 2025 में आयोजित नर्सिंग परीक्षा में सम्मिलित बालिकाओं/परीक्षार्थियों का प्रवेश सीट कम होने के कारण प्रभावित होगा, उसके लिये कौन जवाबदार होगा एवं इन कॉलेजों के मान्यता बहाल न होने की स्थिति में अन्य शास. कॉलेजों में प्रवेश हेतु सीट बढ़ाकर प्रवेश दिये जाने बाबत् क्या निर्देश देंगे बतावें? अगर नहीं तो क्या? (ख) प्रश्‍नांश '' के संदर्भ में वर्तमान में कितने नर्सिंग कॉलेज संचालित है उनमें पिछले वर्ष 2024 में आयोजित परीक्षा में कितने परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। न्यूनतम प्रवेश हेतु क्या अंक निर्धारित किये गये थे। (ग) प्रश्‍नांश '' एवं '' अनुसार वर्ष 2022 में 1860 प्रवेश हेतु सीटें रिक्त की जानकारी दी गई एवं वर्ष 2024 में आयोजित परीक्षा में इनकी संख्या कम कर 1340 कर दिया गया जबकि वर्ष 2022 में काउंसिलिंग नहीं कराई गई थी जिससे प्रवेश नहीं दिये गये इस कारण भी प्रवेश हेतु सीट बढ़ाकर वर्ष 2024 में प्रवेश दिये जाने बाबत् कार्यवाही की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा न करने से परीक्षार्थियों/बालिकाओं का नर्सिंग में प्रवेश प्रभावित हुआ। इस पर क्या निर्देश देंगे बतायें? जबकि सरकार द्वारा बालिकाओं के उत्थान एवं विकास की बात बार-बार की जाती है लेकिन उनके भविष्य को लेकर सरकार गंभीर नहीं है तो क्यों बतावें? (घ) प्रश्‍नाश '', 'ख एवं '' अनुसार वर्ष 2025 में आयोजित नर्सिंग परीक्षा हेतु जिन कॉलेजों की मान्यता संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायायल में लंबित है, उनके स्थान पर संचालित शासकीय नर्सिंग कालेजों में सीट बढ़ाकर प्रवेश दिलाये जाने बाबत् क्या निर्देश देंगे बतायें? साथ ही पिछले वर्ष प्रत्येक कालेजों में रिक्त सीटों को भरे जाने की कार्यवाही नहीं की गई। प्रत्येक में 4-5 सीटें रिक्त थी क्यों? इस बाबत् क्या निर्देश देंगे? इन रिक्त सीटों पर वर्ष 2024 में सम्मिलित परीक्षार्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश बाबत् निर्देश देंगे बतावें? अगर नहीं तो क्यों? वर्तमान में संचालित शासकीय कॉलेजों में कितनी सीटें, किस वर्ग हेतु आरक्षित रखी गई है, का विवरण कॉलेजवार वर्गवार देवें, इनके बढ़ाने बाबत् निर्देश देंगे बतावें? नहीं तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सेवानिवृत्ति पर स्‍वत्‍वों का भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

22. ( क्र. 1354 ) श्री अभय मिश्रा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्‍या लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक 875 दिनांक 05.07.24 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, सीधी को श्री पारसनाथ शुक्ला सेवानिवृत्‍त प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सीधी के पेंशन एवं स्‍वत्‍वों के भुगतान हेतु पत्र जारी किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.03.24 का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये? (ख) प्रश्‍नांश '''' में उल्लेखित पत्र के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सीधी द्वारा पत्र क्र. 7982 दिनांक 10.12.24 के द्वारा जिला पेंशन अधिकारी, जिला सीधी को मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, जिसमें पेंशन एवं उपादान का भुगतान भवदीय के कार्यालय से निराकृत होना है, का लेख किया गया है। ऑनलाइन पेंशन प्रकरण दो प्रतियों में जारी एवं उपादान हेतु सादर प्रस्तुत है, का लेख कर कार्यवाही का आग्रह किये जाने के बाद भी जिला पेंशन अधिकारी द्वारा पत्र पर कार्यवाही कर निराकरण नहीं किया गया, जिसके लिये जिम्मेदार पेंशन अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही के साथ भुगतान बाबत् क्या निर्देश देंगे बतावें? (ग) प्रश्‍नांश '' एवं '' के संदर्भ में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सीधी द्वारा पत्र क्रमांक 1152 दिनांक 19.02.25 द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल को जिला पेंशन अधिकारी के पत्र कमांक 945/डीपीओ/2024 सीधी दिनांक 31.12.24 के आधार पर प्रशासकीय विभाग से अनुमोदन हेतु जिला पेंशन अधिकारी, सीधी द्वारा दर्ज आपत्ति की प्रति संलग्न कर भेजा गया, जिस पर कार्यवाही करते हुये उपादान व भुगतान बाबत् क्या निर्देश दिये गये, निर्देश की प्रति देते हुये बतावें? अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्‍नांश '', '' एवं '' अनुसार संबंधित कर्मचारी श्री शुक्ला का पिछले माह हार्ट का ऑपरेशन मिनर्वा अस्पताल रीवा में किया गया लेकिन समुचित उपचार पैसा न होने के कारण नहीं कराया गया। विभाग एवं पेंशन अधिकारी की लापरवाही से पेंशन एवं उपादान का भुगतान न होने से पैसे की कमी से उपचार न होने से कभी भी अप्रिय घटना कारित हो सकती है जिनके लिये कौन उत्तरदायी होगा बतावें एवं प्रश्‍नांश '', '' एवं '' में उल्लेखित आधारों पर संबंधितों के ऊपर कार्यवाही कर पेंशन व उपादान का भुगतान बाबत् क्या निर्देश देंगे बतावें? अगर नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जिला पेंशन अधिकारी सीधी द्वारा पत्र दिनांक 31.12.2024 द्वारा प्रशासकीय विभाग से अनुमोदन उपरांत पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने की आपत्ति दर्ज की गई, जिला शिक्षा अधिकारी सीधी द्वारा दिनांक 19.02.2025 को प्रेषित पत्र के क्रम में संचालनालय के आदेश दिनांक 23.07.2025 द्वारा अंतरिम पेंशन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। उत्तरांश (ख) के क्रम में जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार अंतरिम पेंशन की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इक्यावन"

नि:शुल्‍क पाठ्य पुस्‍तक एवं जर्जर स्‍कूल भवनों का सुधार

[स्कूल शिक्षा]

23. ( क्र. 1376 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नि:शुल्‍क पाठ्य पुस्‍तक योजनांतर्गत वर्ष 2024 - 2025 एवं वर्तमान सत्र में पाठ्य पुस्‍तक निगम लिमि. उज्‍जैन से कितने छात्रों हेतु पाठ्य पुस्‍तकें प्राप्‍त हुई? कितने छात्रों को उक्‍त पुस्‍तकें वितरित की गई? गरोठ विधानसभा क्षेत्र की विस्‍तृत जानकारी प्रदान करें। (ख) कितने पात्र विद्यार्थी किस कारण पुस्‍तकें प्राप्‍त नहीं कर सके? (ग) विधानसभा क्षेत्र में 2023-24 एवं 2024-25 में पात्र स्‍कूटी हेतु छात्राओं की जानकारी प्रदान करें। (घ) जर्जर स्‍कूल भवनों के सुधार हेतु गरोठ विधानसभा क्षेत्र में अब तक क्‍या कार्यवाही की गई? ब्‍यौरा दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 01 एवं 02 अनुसार है। (ख) सभी पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा चुका है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 03 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 04 अनुसार है।

बंधक भूमि का नामांतरण

[राजस्व]

24. ( क्र. 1384 ) श्री मोहन शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ के अंतर्गत कृषि भूमि बैंक में बंधक हैं तो उसका नामांतरण बंधक मुक्त कराये बिना ही किया जाता है? ऐसे कितने प्रकरणों में नामांतरण किये गये हैं? जानकारी दें। (ख) क्या कृषि भूमि मिसलबन्दोबस्त रिकार्ड अनुसार शासकीय मद की हैं और उस भूमि का बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति लिये बिना ही निजी स्वामित्व पर दर्ज की गई हैं? प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109 एवं 110 में यह प्रावधान हैं क्या अगर भूमि बंधक हैं या मिसलबन्दोबस्त रिकार्ड में शासकीय दर्ज हैं तो उसका नामांतरण बिना मिसलबन्दोबस्‍त की नकल देखे एवं बिना बंधक मुक्त कराये ही कर दिया जा सकता हैं। जानकारी दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ के तहसील नरसिंहगढ़ के अंतर्गत कृषि भूमि की रजिस्ट्री होने की स्थिति में बैंक से बंधक हैं तो उसका नामांतरण बंधक मुक्त कराये बिना नहीं किया जाता है। फौती नामांतरण के मामलों में यदि कृषक की मृत्यु हो जाती है तब भूमि बंधक होने के बावजूद भी मृतक खातेदारों के वैध वारिसानों के नाम भूमि का नामांतरण किया जाता है। (ख) कृषि भूमि मिसल बन्दोबस्त रिकार्ड अनुसार शासकीय मद की हैं और उस भूमि का बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये बिना ही निजी स्वामित्व पर दर्ज नहीं की गई हैं। जानकारी निरंक है। (ग) उत्‍तरांश '''' एवं '''' अनुसार।

शासन संधारित सार्वजनिक मंदिरों का संधारण

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

25. ( क्र. 1388 ) श्री मोहन शर्मा : क्या राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शासन द्वारा कितने शासन संधारित मंदिर है तथा कितने सार्वजनिक मंदिर हैं? मंदिर का नाम, स्थान तथा पुजारी का नाम बताए? (ख) क्या नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय मंदिरों के नाम से कृषि भूमि कितनी हैं? ग्राम एवं नगरवार बताए? (ग) क्या शासन द्वारा शासकीय संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए प्रस्ताव तैयार किये गये हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से मंदिरों के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई हैं? वर्ष 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक पृथक-पृथक बताए।

राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 296 शासन संधारित मंदिर है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।

बाणसागर के विस्‍थापितों को दी गई भूमि

[जल संसाधन]

26. ( क्र. 1418 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बाणसागर बॉंध के विस्‍थापितों को आदर्श ग्राम न्‍यू राम नगर, न्‍यू देवराज नगर, जष्‍ठहा, न्‍यू मिगरौती, अमिलिया में पुनर्वास शाखा में आवासी प्‍लाट आवंटित किये गये एवं आवंटन आदेश प्रमाण पत्र के रूप में दिये गये? इन भूमियों के क्‍या वैधानिक दस्‍तावेज राजस्‍व विभाग या उस विभाग ने भूमियों के आवंटन के प्रमाण पत्र प्रश्‍न तिथि तक आवंटियों को दिये गये? अगर हां तो किस-किस ग्राम में किस-किस नाम एवं पते वाले आवंटियों को कब-कब एक-एक प्रति दें?                       (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित आवंटन प्रमाण पत्र पाने वाले पच्‍चीस हजार से ज्‍यादा लोग वैधानिक दस्‍तावेज आज तक प्राप्‍त नहीं कर पाये हैं? अगर पा चुके हैं तो सूची उपलब्‍ध करायें। ग्रामवार/आदेशों की एक-एक प्रति दें? (ग) विधानसभा क्षेत्र अमरपाटन के ग्राम पंचायत रामगढ़ की शासकीय आराजी के 561/4 में शासकीय पूर्व माध्‍यमिक विद्यालय संचालित होता था, पर प्रश्‍नतिथि तक हुये अवैध अतिक्रमण को प्रश्‍नतिथि तक नहीं हटाया गया है? कारण दें। (घ) ग्राम सरिया के किन-किन किसानों की भूमि नहर बनाये जाने तक प्रश्‍नतिथि तक कितनी-कितनी अधिग्रहीत की है? प्रश्‍नतिथि तक किस-किस नाम एवं पते के किस-किस किसानों को कितनी-कितनी भूमि पर अधिग्रहण होने पर कितनी-कितनी राशि का मुआवजा किस दर पर किस नियमों एवं मापदण्‍डों के आधार पर कैलकुलेट (गणना) कर दिया गया है? अगर नहीं किया गया है तो क्‍यों? कारण एवं नियम दें?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अवैध फीस वसूली

[स्कूल शिक्षा]

27. ( क्र. 1467 ) श्री राकेश शुक्ला : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शैक्षणिक सत्र समाप्ति उपरांत विद्यार्थियों द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई नियम निर्धारित है? यदि हाँ, तो नियम संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं। (ख) क्या जिला प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी कोई दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए हैं? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करावें और यदि नहीं तो कारण बतावे। (ग) क्या पालकों द्वारा सत्र समाप्ति पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मांग किए जाने पर निजी विद्यालय द्वारा फीस की मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो मय शिकायत के जानकारी उपलब्ध करावे। शिकायत प्राप्त होने पर जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई? जानकारी उपलब्ध करावे एवं शिकायत सही पाए जाने पर दोषी विद्यालय पर क्या कार्रवाई की गई है? जानकारी उपलब्ध करावे। (घ) जिला प्रशासन द्वारा आवेदन फीस वसूली की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर कोई नियमों का निर्धारण किया गया? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करावे और यदि नहीं तो क्या कारण है कि नियम निर्धारित नहीं किए गए?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मध्‍यप्रदेश शिक्षा संहिता एवं मार्गदर्शिका पंचम संस्‍करण पुन: मुद्रित 2022 के पृ.क्र.302 नियम-50, स्‍थानान्‍तरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। (ख) लोक शिक्षण संचालनालय, मध्‍यप्रदेश द्वारा जारी निर्देश की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं, स्‍थानान्‍तरण प्रमाण पत्र देने हेतु फीस की मांग की कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं है। (घ) जी नहीं, स्‍थानान्‍तरण प्रमाण पत्र के संबंध में उत्‍तरांश '' एवं '' में अंकित नियमों का क्रियान्‍वयन जिला स्‍तर से किया जाता है।

परिशिष्ट - "बावन"

निजी विद्यालय एवं उनकी मान्‍यता

[स्कूल शिक्षा]

28. ( क्र. 1468 ) श्री राकेश शुक्ला : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में समस्त बोर्ड द्वारा संचालित कुल कितने निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं उनके नाम एवं किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है प्राचार्य एवं संचालकों का नाम, पता मोबाइल नंबर सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावे। (ख) निजी पुस्तकों एवं मनमानी फीस वसूली की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के द्वारा समय-समय पर क्या कार्रवाई की गई जानकारी उपलब्ध करावे। (ग) जिला इंदौर में कितने विद्यालय के द्वारा पुस्तक गणवेश एवं शिक्षण सामग्री सीधे विद्यालय से प्रदाय की जा रही है यदि हाँ, तो जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालयों पर क्या कार्रवाई की गई जानकारी उपलब्ध करावे। (घ) क्या जिला प्रशासन द्वारा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व मनमानी फीस वृद्धि निजी विद्यालयों को शिक्षण में सम्मिलित करने से रोकथाम हेतु कोई आदेश प्रसारित किए गए हैं यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावे और यदि नहीं तो जिला प्रशासन द्वारा जारी नहीं करने के कारण से अवगत करावे।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1-अनुसार(ख) जिला इंदौर में प्रश्‍नांश दिनांक तक इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ग) जिला इंदौर में सीधे किसी भी विद्यालय द्वारा पुस्तक, गणवेश एवं शिक्षण सामग्री प्रदाय नहीं की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 एवं 3-अनुसार

व्‍यापम घोटाले में लिप्‍त लोकसेवक की नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

29. ( क्र. 1482 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या डॉ. अमित यादव को व्‍यापम का अपराधी होने के बाद भी मेडिकल कॉलेज दतिया में सहायक प्राध्यापक/सहायक अधीक्षक के पद पर किस नियम के तहत नियुक्ति प्रदान की गई? यदि हाँ, तो नियम विरूद्ध नियुक्ति देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? (ख) डॉ. अमित यादव को मेडीकल कॉलेज दतिया में कब-कब किस-किस पद पर कितना-कितना वेतन भुगतान किया गया। विस्तृत विवरण दें?                 (ग) क्या अमित यादव व्यापम का अपराधी होने के बाद भी सी.एच.एस. एप्पिल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 1104 गीता कॉलोनी, हॉस्पिटल रोड, ग्वालियर में आवेदक बनकर नगर निगम ग्‍वालियर के अग्नि शमन प्रकोष्‍ठ से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्‍त कर हॉस्पिटल प्रारंभ कर आयुष्‍मान योजना के हॉस्पिटल संचालित दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि किस-किस मरीज हेतु प्राप्‍त की। प्रत्‍येक मरीज का नाम, पता मोबाईल नम्‍बर व आधार कार्ड नंबर सहित बतायें? (घ) क्‍या यह सच है कि सी.एच.एस. एप्पिल हॉस्पिटल शासन के निर्धारित मापदण्‍डों की पूर्ति किये बिना संचालित है जिसकी विस्‍तृत जांच की जावेगी। यदि नहीं तो क्‍यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) डॉ.अमित यादव द्वारा शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय दतिया के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के विज्ञापित रिक्‍त पद पर प्रस्‍तुत आवेदन एवं घोषणा पत्र के आधार पर एन.एम.सी. के द्वारा उक्‍त पद हेतु निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार स्‍क्रूटनी एवं साक्षात्‍कार की प्रक्रिया द्वारा डॉ. अमित यादव का चयन कर शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 के अधीन दिनांक 10.04.2018 को नियुक्ति प्रदान की गई थी। नियुक्ति उपरांत कार्यालय को डॉ. अमित यादव के विरूद्ध प्राप्‍त शिकायत पर विभागीय जांच उपरांत चिकित्‍सा महाविद्यालय दतिया के आदेश क्रमांक 1701/स्‍था.राज/द.चि.मा./2022 दतिया, दिनांक 23.02.2022 द्वारा डॉ. अमित यादव को सेवा से पृथक किया जा चुका है। (ख) डॉ. अमित यादव को शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय दतिया में सहायक प्राध्‍यापक, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के पद पर मासिक वेतन भुगतान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) मरीजों का पता, मोबाईल नम्‍बर एवं आधार कार्ड नम्‍बर की जानकारी व्‍यक्तिगत होने के कारण साझा नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्‍त आयुष्‍मान योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल को प्राप्‍त राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) जी नहीं, निर्धारित मापदण्‍डों के अनुरूप संचालित है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अयोग्‍य व्‍यक्ति को प्रभार

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

30. ( क्र. 1483 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासनादेशानुसार नियमित चिकित्‍सकों को ही बी.एम.ओ. का प्रभार दिया जावे? संविदा चिकित्‍सक को नहीं? (ख) यदि हाँ, तो टीकमगढ़ जिला अंतर्गत सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र बडागांव धसान, बल्‍देवगढ़, पलेरा एवं जतारा स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में किन-किन चिकित्‍सकों को प्रभार है क्‍या वह संविदा है अथवा नियमित यदि संविदा है तो नियमों का उल्‍लंघन क्‍यों? (ग) बी.एम.ओ. का प्रभार वरिष्‍ठ चिकित्‍सकों को दिया जाता है अथवा कनिष्‍ठ स्‍पष्‍ट करें?             (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित अनियमितताओं के लिए कौन-कौन दोषी है क्‍या उसके विरूद्ध कार्यवाही कर वरिष्‍ठ को ही प्रभार दिया जावेगा? यदि नहीं तो क्‍यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ, विभागीय परिपत्र दिनांक 15.07.2022 की प्रति जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' अनुसार है।                   (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) उत्तरांश '''', '''' एवं '''' के परिप्रेक्ष्य में, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तिरेपन"

ग्राम का नाम परिवर्तन

[राजस्व]

31. ( क्र. 1615 ) श्री विश्वामित्र पाठक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) क्‍या जिला सीधी अन्‍तर्गत विधानसभा क्षेत्र सिंहावल के ग्राम मुर्दाडीह के नाम परिवर्तन की कार्यवाही प्रक्रियारत है? (ख) यदि हाँ, तो ग्राम मुर्दाडीह का नाम रामडीह प्रथम करने के लिये की गई कार्यवाही से अवगत करावें? (ग) कब तक मुर्दाडीह का नाम परिवर्तित कर रामडीह कर दिया जायेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) विभागीय पत्र दिनांक 29.04.2025 द्वारा कलेक्‍टर सिंगरौली से ग्राम मुर्दाडीह का नाम रामडीह प्रथम ग्राम परिवर्तित किये जाने हेतु नियमानुसार 14 बिन्‍दुओं की जानकारी प्रतिवेदन सहित चाही गई है। (ग) नाम परिवर्तन की अनापत्ति भारत सरकार से प्राप्‍त की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

 

एम.पी.ई. डिस्ट्रिक वेबसाईट पर अपील

[राजस्व]

32. ( क्र. 1667 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) मध्यप्रदेश राजस्व विभाग अंतर्गत एम.पी.ई.डिस्ट्रिक वेबसाईट में राजस्व विभाग की अधिसूचित सेवाओं का इंटीग्रेशन आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर किया गया है, वह सेवाएं कौन-कौन सी है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या इंटीग्रेशन सेवाओं के आनलाईन अपील का प्रावधान खत्म हो गया है, या वर्तमान में प्रावधानित है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में उक्त सेवाओं के एम.पी.ई. डिस्ट्रिक वेबसाईट पर अपील प्रस्तुत की जा रही है, सभी आनलाईन दर्ज हो रही है तो 01 अप्रैल 2024 से वर्तमान तक कितनी अपीलें दर्ज की गई है यदि नहीं तो उक्त तकनीकी समस्या का सुधार कब तक किया जावेगा? जानकारी दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में प्रावधानित है। (ग) जी हाँ। 01 अप्रैल 2024 से वर्तमान तक 159 अपीलें दर्ज की गई है।

परिशिष्ट - "चउवन"

जननी सुरक्षा योजना एवं प्रसूति सहायता योजना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

33. ( क्र. 1668 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत कटनी जिले में कहां-कहां की किस-किस हितग्राही की जननी सुरक्षा योजना एवं प्रसूति सहायता योजना की सी.एम. हेल्पलाईन में दिनांक 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक कितनी शिकायतें वर्तमान में लंबित है? बतलावें। सम्‍पूर्ण सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में जननी सुरक्षा योजना एवं प्रसूति सहायता योजना के हितग्राहियों के भुगतान में यदि विलंब हो रहा है तो उसके क्या कारण है? उसके लिये कौन दोषी है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में भुगतान के विलंब के कारणों का निराकरण एवं भुगतान कब तक किया जावेगा? बतलावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  अनुसार। (ख) जी नहीं, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट में उल्‍लेखित हितग्राहियों को जननी सुरक्षा योजना तथा प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत हितग्राही की पात्रतानुसार राशि का भुगतान किया जा चुका है। हितग्राही की सी.एम. हेल्‍पलाईन पोर्टल पर लंबित शिकायत को बंद कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भोपाल नगर निगम क्षेत्र में जल संसाधन विभाग की भूमि

[जल संसाधन]

34. ( क्र. 1698 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिक निगम क्षेत्र भोपाल के अंतर्गत कहां-कहां कितनी-कितनी भूमि जल संसाधन विभाग की है? कहां-कहां जल संसाधन विभाग की नहरें/जल संरचनायें हैं? नगर निगम क्षेत्र में उपलब्‍ध जल संसाधन विभाग की भूमि का विस्‍तृत ब्‍यौरा दे व बतावें कि यह भूमि कहां-कहां है? (ख) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित क्षेत्र में जल संसाधन विभाग की भूमि पर नगर निगम अथवा अन्‍य विभागों द्वारा सड़क अथवा अन्‍य निर्माण कार्य किये गये हैं? कहां-कहां? कितनी भूमि पर? क्‍या निगम अथवा अन्‍य विभागों ने जल संसाधन विभाग से उक्‍त भूमियां नियमानुसार हस्‍तांतरित कराई है? (ग) नगर निगम भोपाल अंतर्गत जल संसाधन विभाग की भूमियों पर कहां-कहां अन्‍य कब्‍जेदारों/संस्‍थाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान

[स्कूल शिक्षा]

35. ( क्र. 1729 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिये जाने संबंधी म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. सी 3-09/2017/3/एक, भोपाल, दिनांक 25.10.2017 के तारतम्य में देवास एवं भोपाल, सिवनी तथा राजगढ़ जिलों में वर्ष 1995 से नियुक्त/ पदस्थ सहायक शिक्षकों को जो कि वर्तमान में उक्त उल्लेखित चारों जिलों में कर्तव्यस्थ है. इन्हें तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ कब प्राप्त होगा? स्पष्ट करें। (ख) यदि प्रश्‍नांश '' का उत्तर हाँ है तो यह भी बताने की कृपा करें कि प्रश्‍नांश '' में उल्‍लेखित जिलों में मार्च 2025 से दिसम्बर 2025 की अवधि में किन-किन सहायक शिक्षकों को प्रश्‍नांश '' में उल्लेखित क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्राप्त करने की पात्रता दिनांक क्या-क्या रहेगी? नाम सहित शालावार जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों नहीं। (ग) तृतीय समयमान प्राप्त होने वाले सहायक शिक्षकों को योग्यतानुसार तथा वरिष्ठतानुसार व्याख्याता/उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया जावेगा तथा पदोन्नति परामर्शदात्री समिति की बैठक कब तक आयोजित की जावेगी, स्पष्ट करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) पात्रताधारी शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दिया जाता है। यह एक सतत् प्रकिया समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) भरती तथा पदोन्नति नियम, 1973 एवं संशोधन 04 अगस्त, 2012 में सहायक शिक्षक से व्‍याख्‍याता/उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जमीनों का नामांतरण

[राजस्व]

36. ( क्र. 1730 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कलेक्टर, जिला शिवपुरी को मेरे पत्र क्र. 523 दिनांक 23.05.2025 पर तथा क्रेता एवं विक्रेता दोनों आदिवासी महिलाओं के अभ्यावेदन दिनांक 23.05.2025 पर तहसील कोलारस, जिला-शिवपुरी में रजिस्ट्री क्रमांक MP392942024A11283132, दिनांक 25.10.2024 पर नायब तहसीलदार, कोलारस को नामांतरण की अनुमति प्रदान कर नामांतरण करवाया गया है, स्पष्ट करें। (ख) प्रमुख सचिव, राजस्व, म.प्र. शासन द्वारा मेरे पत्र क्रमांक 627, दिनांक 27.06.2025 पर पटवारी हल्का नं.-120, खसरा नंबर 584, रकबा 2.02 हेक्टेयर में विक्रय से वर्जित या अहस्तांतरणीय अंकित नहीं होने पर ही तहसील कोलारस, जिला-शिवपुरी में रजिस्ट्री उक्त दिनांक को संपादित की गई थी। रजिस्ट्री के पश्चात् नामांतरण किन नियमों एवं आदेशों के तहत करवाया जाएगा तथा रजिस्ट्री के 8 माह पश्चात नामांतरण नहीं होने पर दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जायेगी? (ग) जिला डिंडौरी के तहसील बजाग में 700 एकड़ जमीन आदिवासी क्रेता विक्रेता के बीच रजिस्ट्री संपादित होने पर तथा नामांतरण भी होने पर उन्हीं नियमों के तहत तहसील कोलारस, जिला-शिवपुरी में उक्त रजिस्ट्री दिनांक 25.10.2024 के नामांतरण करने के निर्देश नायब तहसीलदार, कोलारस को प्रदान किये जायेंगेयदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों नहीं। (घ) क्‍या विक्रेता द्वारा नायब तहसीलदार, कोलारस को नामांतरण करने हेतु अभ्यावेदन दिनांक 29.05.2025 को प्रदान करने पर नामांतरण किया गया है।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) ई-रजिस्ट्री पंजीयन क्रमांक एमपी 392942024A11283132 दिनांक 25.10.2024 ग्राम सरजापुर तहसील कोलारस के सर्वे नं 584 रकवा 2.02 हे. के विक्रय से संबंधित है। यह भूमि अधिकार अभिलेख वर्ष 1986-87 से वर्ष 2008-09 तक काशीराम पुत्र रघुआ सेहर के नाम पर दर्ज रही है तत्‍पश्‍चात खसरों का कम्‍प्‍यूटराइजेशन होने के दौरान वर्ष 2009-10 से कॉलम नं 12 से विक्रय से वर्जित प्रविष्टि बिना किसी आधिकारिक आदेश के विलोपित हो गयी फलस्‍वरूप संदर्भित ई-रजिस्ट्री पंजीयन क्रमांक एमपी 392942024A11283132 दिनांक 25.10.2024 निष्‍पादित हो गया। तत्‍समय पटवारी हल्‍का श्री गोविन्‍द आदिवासी उक्‍त हल्‍के पर पदस्‍थ था। कॉलम नं 12 में उल्‍लेखित उक्‍त विसंगति के कारण तत्‍कालीन पटवारी हल्‍का के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही प्रचलित है। प्रश्‍नाधीन भूमि को विक्रेता श्रीमती लीलाबाई सहरिया के द्वारा क्रेता मीना भोरिया निवासी भोपाल के द्वारा उपरोक्‍त संदर्भित विक्रय पत्र के माध्‍यम से बिना कलेक्‍टर की अनुमति के म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 165 (7ख) के प्रावधानों का उल्‍लंघन करते हुए विक्रय किया गया। उक्‍त रजिस्‍ट्री के आधार पर नामांतरण हेतु क्रेता मीना भोरिया के द्वारा साइबर तहसील में प्रस्‍तुत नामांतरण आवेदन को नायब तहसीलदार कोलारस के द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 1066/अ-6/2024-25 दिनांक 14/02/2025 के माध्‍यम से म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 158 (3) एवं 165 (7ख) के प्रावधानों का उल्‍लंघन होने पर निरस्‍त किया गया। संहिता के उपरोक्‍त प्रावधानों के अनुसार पट्टे की भूमि को विक्रय करने के पूर्व ही विक्रय अनुमति प्राप्‍त करना अनिवार्य है, विक्रय के पश्‍चात् अनुमति देने का कोई प्रावधान संहिता में उल्‍लेखित नहीं है उपरोक्‍त प्रावधानों के स्‍पष्‍ट उल्‍लंघन के दृष्टिगत नायब तहसीलदार कोलारस को नामांतरण प्रकरण क्रमांक 1066/अ-6/2024-25 दिनांक 14/02/2025 के निराकरण के पश्‍चात् अनुमति प्रदान कर नामांतरण कराये जाने का प्रश्‍न ही उत्‍पन्‍न नहीं होता। कोई अनुसूचित जनजाति वर्ग का भूमि स्‍वामी किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्‍यक्ति को भूमि कलेक्‍टर की अनुज्ञा के बिना विक्रय कर सकता है शर्तें विक्रय की जाने वाली भूमि म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 158 (3) के प्रावधानों के अंतर्गत धारित न हो। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश '' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) नामांतरण आवेदन का निराकरण म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 110 सहपठित धारा 109 के प्रावधानों के तहत न्‍यायालयीन प्रकरण के रूप में निराकरण न्‍यायालय के प्रकरण क्रमांक 1066/अ-6/24-25 दिनांक 14/02/2025 द्वारा विधिवत निरस्‍त कर प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है। संहिता के प्रावधानों के अनुसार यह प्रकरण म.प्र. भू-राजस्‍व की संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपीलीय है। इसलिए न्‍यायालय नायब तहसीलदार कोलारस को अभ्‍यावेदन प्रस्‍तुत किया जाना विधिसम्‍मत नहीं है। अत: प्रकरण का निराकरण हो जाने के पश्‍चात् निर्णय करने वाला न्‍यायालय नायब तहसीलदार कोलारस, अभ्‍यावेदन के आधार पर पुन: नामांतरण की कार्यवाही नहीं कर सकता जब तक कि किसी वरिष्‍ठ न्‍यायालय से तत्‍संबंध में कोई स्‍पष्‍ट आदेश प्राप्‍त न हो।

आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना

[राजस्व]

37. ( क्र. 1731 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रमुख सचिव, राजस्‍व, म.प्र. शासन को आवेदक मोती मोहल्‍ला सारंगपुर द्वारा दिनांक 01.07.2025 एवं आयुक्‍त भोपाल संभाग को दिनांक 03.07.2025 को प्रदान किए गए अभ्‍यावेदन पर कार्यवाही करते हुए संलग्‍न सभी अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए मूल निवासी प्रमाण पत्र क्र.-आरएस/442/0101/696/2013 दिनांक 01.3.2013 को निरस्‍त कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? (ख) स्‍कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन के राजपत्र क्र.-एफ-1-59/2018/2001, दिनांक 28.07.2018 के बिंदु-9 के तहत नाबालिग में शादी होने पर किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्‍त नहीं करने तथा राजस्‍व विभाग के सेवा नियमों में स्‍पष्‍ट उल्‍लेख है, फिर शिकायतकर्ता के आवेदन 28.04.2025 प्रदान करने के पश्‍चात मूल निवासी प्रमाण पत्र 01.03.2013 निरस्‍त नहीं करते हुए आरोपी को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा मूल निवासी प्रमाण पत्र शिकायत के 08 माह पश्‍चात भी निरस्‍त नहीं करते हुए संरक्षण प्रदान किया जा रहा हैं? (ग) तहसील-सारंगपुर, राजगढ़ के तहसीलदार का शिकायतकर्ता के अभ्‍यावेदन दिनांक 28.04.2025, 21.04.2025 एवं 04.04.2025 में दोषी के मूल निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय-पत्र तथा समग्र आई.डी. सभी दस्‍तावेज उत्‍तर प्रदेश के होने तथा शपथ-पत्र, शादी के फोटो, पंचनामा सभी साक्ष्‍य प्रस्‍तुत करने के पश्‍चात भी मूल निवासी प्रमाण-पत्र समय-सीमा में निरस्‍त नहीं करने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर, कब तक निरस्‍त किया जाएगा? स्‍पष्‍ट करें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) आवेदक के अभ्यावेदन के संबंध में तहसीलदार सारंगपुर के प्रकरण क्रमांक 0075/बी-121/2024-25 में पारित आदेश दिनांक 10/07/2025 अनुसार शिकायत की पुष्टि नहीं होने से निरस्त नहीं किए जाने के आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मूल निवासी प्रमाण पत्र की अर्हताएं पूर्ण किए जाने के पश्चात ही मूल निवासी प्रमाण पत्र पूर्व में जारी किया गया है, जो कि विधि अनुसार पाए जाने के कारण तहसीलदार सारंगपुर के प्रकरण क्रमांक 0075/बी-121/2024-25 में पारित आदेश दिनांक 10/07/2025 से पुष्टि की गई है। मूल निवासी प्रमाण पत्र निरस्त करने संबंधी शिकायत लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत नहीं है, प्रश्‍नाधीन शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्षी की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में साक्ष्य ली जाकर सम्‍पूर्ण जाँच उपरांत प्रकरण में विधिवत आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) आवेदक के अभ्यावेदन के संबंध में तहसीलदार सारंगपुर के प्रकरण क्रमांक 0075/बी-121/2024-25 में पारित आदेश दिनांक 10/07/2025 अनुसार शिकायत की पुष्टि नहीं होने से निरस्त नहीं किए जाने के आदेश की प्रति पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

वोकेशनल ट्रेनिंग का कार्य एवं इसकी मॉनीटरिंग

[स्कूल शिक्षा]

38. ( क्र. 1764 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग का कार्य एवं इसकी मानीटरिंग या मूल्‍यांकन का कार्य किया जाता हैं? (ख) क्‍या निजी संस्‍थाओं में इम्‍पेनलमेन्‍ट का कार्य भी किया जाता हैं यदि हाँ, तो संस्‍थाओं के इम्‍पैनल्‍ड रहने की क्‍या अवधि होती हैं तथा इन संस्‍थाओं को कार्य आवं‍टन करने का क्‍या पैमाना हैं तथा किन-किन संस्‍थाओं को कार्य आवंटित किया गया तथा किन संस्‍थाओं को कार्य आवंटित नहीं किया गया सूची सहित सम्‍पूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करायी जावें। (ग) क्‍या अधिकारियों द्वारा अपने स्‍तर से इन संस्‍थाओं को आवश्‍यक स्‍वीकृति के बिना कार्य आवंटित किया गया हैं यदि हाँ, तो क्‍या यह नियम विरूद्ध हैं, यदि हाँ, तो इनके विरूद्ध उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारण किया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न नहीं उठता। (ग) उत्‍तरांश (ख) के क्रम में प्रश्‍न नहीं उठता।

अवैध नियुक्तियों को निरस्त करना

[स्कूल शिक्षा]

39. ( क्र. 1824 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) जिला शिक्षा केंद्र खंडवा, खरगोन, बड़वानी में वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रतिनियुक्ति से भरे गए पदों की सूची प्रदान करें। प्रत्येक नियुक्ति आदेश की प्रति उपलब्ध कराएँ। (ख) उक्त जिलों में संविदा पर नियुक्त अमले का विवरण दें। इनकी सेवावृद्धि की प्रक्रिया क्या थी? सेवावृद्धि का संपूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध कराएँ। (ग) विगत तीन वर्षों में जिला नियुक्ति समिति की कितनी बैठकें आयोजित हुईं? प्रत्येक बैठक का एजेंडा, कार्यवाही विवरण और पालन प्रतिवेदन दें। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की उपस्थिति के प्रमाण प्रदान करें। (घ) क्या जिला नियुक्ति समिति की बैठक बिना बुलाए, केवल जिला कलेक्टर के अनुमोदन से सेवावृद्धि, प्रतिनियुक्ति अवधि, या संविदा अवधि बढ़ाना नियम वि‍रूद्ध है? यदि हाँ, तो शासन दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेगा और कब तक? जिला पंचायत अध्यक्ष खंडवा व खरगोन के पत्रों पर जिला कलेक्टर एवं डी.पी.सी. द्वारा की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रतिनियुक्ति से भरे पदों की सूची एवं नियुक्ति आदेश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट- "अ" अनुसार है। (ख) जिलों में संविदा पर नियुक्ति अमले की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट- "ब" अनुसार है। सेवावृद्धि की प्रक्रिया संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। सेवावृद्धि हेतु नियुक्ति समिति की बैठक की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट "द" में अनुसार(ग) विगत तीन वर्षों में खण्डवा में 01, खरगोन में 02 एवं बड़वानी में 04 बार नियुक्ति समिति की बैठक आयोजित हुई। खण्डवा, खरगोन एवं बड़वानी जिलों की जिला नियुक्ति समिति की बैठक का एजेण्डा एवं कार्यवाही विवरण तथा खण्डवा को छोड़कर शेष खरगोन एवं बड़वानी जिले की उपस्थिति संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट- '''' अनुसार है। खण्डवा जिले में स्थापना शाखा देख रहे लिपिक श्री महेन्द्र आसवानी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण नियुक्ति समिति की बैठक दिनांक 30.8.2022 की उपस्थिति पंजी का रिकार्ड जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रहा हैं। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जिला पंचायत अध्यक्ष खण्डवा व खरगोन के प्राप्त पत्रों एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट- "1" अनुसार है।

दै.वे.भो. कर्मचारियों के वेतन में विलंब

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

40. ( क्र. 1948 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा विगत तीन वर्षों में अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, स्वास्थ्य आयुक्त, संचालक (अस्पताल प्रशासन), क्षेत्रीय संचालक, को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन दिये जाने हेतु बजट आवंटन हेतु कब-कब लिखा गया? (ख) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में कलेक्टर दर पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन भुगतान कब तक हो सकेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में कलेक्टर दर पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जून 2025 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है। वेतन भुगतान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार।

संजीवनी क्‍लीनिक का आधिपत्‍य

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

41. ( क्र. 1949 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदापुरम् विधानसभा क्षेत्र में कितनी-कितनी लागत से किन स्थानों पर संजीवनी क्लिनिक का निर्माण किया गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित संजीवनी क्लिनिक का आधिपत्य किन कारणों से नहीं लिया जा रहा है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) नर्मदापुरम् विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राशि रूपये 25 लाख प्रति संजीवनी क्लीनिक के मान से निर्मित संजीवनी क्लीनिक की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित संजीवनी क्लीनिक का निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार नहीं होने के कारण आधिपत्य नहीं लिया जा सका है।

 

विभागों को भूमि आवंटन

[राजस्व]

42. ( क्र. 1950 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) विगत तीन वर्षों में नर्मदापुरम के कलेक्‍टर एवं अनुविभागीय अधिकारी को पत्र लिखकर किन-किन विभागों (राज्‍य सरकार/भारत सरकार) द्वारा कब-कब पत्र लिखकर भूमि आवंटन हेतु अनुरोध किया गया। (ख) विभागवार एवं प्रयोजन की जानकारी दें। (ग) मृत पशु के निस्‍पादन हेतु एवं मौसम विभाग के कार्यालय को भूमि कब तक आवंटित की जावेगी।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) मृत पशु के निष्पादन हेतु एवं मौसम विभाग के कार्यालय को भूमि आवंटन के संबंध में संबंधित विभागों के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

वनग्रामों को राजस्‍व ग्राम में परिवर्तित किया जाना

[राजस्व]

43. ( क्र. 1959 ) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कितने-कितने वनग्रामों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत राजस्‍व ग्राम में परिवर्तित किये जाने हेतु अधिसूचनाएं जारी की गई हैं? जिलावार ग्रामों की सूची भी उपलब्‍ध कराएं? (ख) उपरोक्‍त में से कौन-कौन से ग्राम संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्‍तांतरित कर दिए गये हैं? (ग) उपरोक्‍त वनग्रामों को राजस्‍व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए जिलावार कितनी-कितनी राजस्‍व भूमि वन विभाग को दी गई हैं?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) प्रदेश अंतर्गत वनग्रामों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत राजस्‍व ग्राम में परिवर्तित किये जाने वाले ग्रामों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) ग्राम पंचायतों को हस्‍तांतरित कर दिए गये की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) वनग्रामों को राजस्‍व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए कोई राजस्‍व भूमि वर्तमान में वन विभाग को नहीं दी गई है।

सहारा समूह को बेची गई जमीन

[राजस्व]

44. ( क्र. 1961 ) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत पांच वर्षों में प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में किस-किस जिले में सहारा समूह की कितनी-कितनी जमीन बेचीं गई हैं? (ख) उपरोक्‍त जमीनें किस-किस को किस-किस मूल्‍य पर बेचीं गई और उनका बाजार मूल्‍य क्‍या था? (ग) क्‍या इन जमीनों को बहुत कम दामों पर बेचा गया? यदि हाँ, तो इसकी जांच कराई गई हैं? (घ) क्‍या सहारा समूह की जमीनों से प्राप्‍त राशि को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सहारा सेबी के मुम्‍बई स्थित संयुक्‍त खाते में जमा किया गया? यदि नहीं तो इसका क्‍या कारण हैं?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के विस्‍थापितों को सिंचाई सुविधा

[जल संसाधन]

45. ( क्र. 1970 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर के अंतर्गत सतपुड़ा टाईगर रिजर्व द्वारा वनग्रामों का विस्‍‍थापन किया गया है परन्‍तु उपरोक्‍त क्षेत्र में विस्‍थापित आदिवासियों को कृषि कार्य में सिंचाई हेतु वर्तमान में क्‍या व्‍यवस्‍था हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा क्‍या पूर्व में इन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नहर बनाये जाने का प्रस्‍ताव तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो उसके संबंध में जानकारी उपलब्‍ध कराई जायें? (ग) सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के विस्‍थापित ग्रामों में किसानों को सिंचाई हेतु नहर कब तक बना दी जायेगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) संबंधित विस्थापित ग्रामों के लिए सिंचाई हेतु वर्तमान में विभाग की कोई योजना प्रचलित नहीं है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश लागू नहीं।                    (ग) विस्थापित ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तवा परियोजना की बागरा ब्रांच कैनाल से बागरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना प्रस्‍तावित की गई है। प्रस्‍ताव विभागीय स्‍तर पर परीक्षणाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विभाग अंतर्गत जानकारी एवं कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

46. ( क्र. 1992 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले में जी.एन.एम. स्कूल का उन्नयन कर नर्सिंग महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है? (ख) क्या नर्सिंग महाविद्यालय के छात्रावास का निर्माण हो चुका है एवं अध्यापन कार्य हेतु ट्युटर की पदस्थापना की जा चुकी है? यदि हाँ, तो शैक्षणिक सत्र 2025-2026 हेतु नर्सिंग महाविद्यालय का एफिलेशन क्यों नहीं किया गया? (ग) क्या नर्सिंग महाविद्यालय के एकेडमिक भवन के निर्माण हेतु बजट आवंटन होने के बावजुद भी आज दिनांक तक भवन निर्माण नहीं किये जाने के कारण नर्सिंग महाविद्यालय प्रारंभ नहीं हो पाया है क्या किराये के भवन में एकेडमिक ब्लॉक प्रारंभ होने से महाविद्यालय को बेंच आवंटन हो सकता है यदि हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं, छात्रावास भवन निर्माण अंतिम चरण में है। संचालनालय लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा मध्‍यप्रदेश का संशोधित आदेश क्रमांक/नर्सिंग/शिक्षण/388, भोपाल दिनांक 14 मई 2024 से भारतीय उपचर्या परिषद के मापदण्‍ड अनुरूप मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संकाय के स्‍वीकृत पदों पर वैकल्पिक प्रभार अस्‍थायी रूप से सौंपा गया आदेश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। नर्सिंग महाविदयालय का भवन अप्रारंभ होने से एफिलेशन की कार्यवाही नहीं की गयी। (ग) जी हाँ। वर्तमान में किराए के भवन में एकेडमिक ब्‍लॉक संचालन का कोई प्रस्‍ताव नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पचपन"

शिक्षा विभाग में प्रभारी/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना

[स्कूल शिक्षा]

47. ( क्र. 2028 ) श्री सुरेश राजे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) BRC पद पर कितने वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जा सकता है? प्रतिनियुक्ति पर व्याख्याता से BRC पद पर चयन सम्बन्धी शासन आदेश/नियम की सत्यापित प्रति देवें। जिला ग्वालियर अंतर्गत वर्तमान में कौन-कौन, कहाँ-कहाँ, किस-किस दिनांक से BRC के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? (ख) जिला ग्वालियर अंतर्गत किस संकुल केंद्र पर तथा किस हाई स्कूल एवं किस हायर सेकण्डरी स्कूल में कौन-कौन शिक्षक/व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य के रूप में किस दिनांक से पदस्थ हैं? क्या सीनियर शिक्षक/व्याख्याता को छोड़कर जूनियर को प्रभार/पदस्थ किया गया है? यदि नहीं तो प्रमाणीकरण देवें तथा प्रभार के पूर्व यह किस-किस शिक्षण संस्थान में पदस्थ थे? प्रत्येक की प्रथम नियुक्ति का पद तथा उपस्थिति दिनांक सहित पूर्ण सूची उपलब्ध करवाएं। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार उक्त संवर्ग के पदों पर पदस्थ स्टाफ (व्यक्ति) में से किस-किस की किस प्रकार की शिकायत प्रतिनियुक्ति/प्रभारी पदस्थापना पूर्व अथवा बाद में किस दिनांक को प्राप्त हुई? जिसकी जांच किस सक्षम अधिकारी द्वारा की गई? जांच पूर्ण का प्रतिवेदन की प्रति देवें यदि अपूर्ण है तो कारण सहित जानकारी देवें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट - एक अनुसार है। शेषांश जिला ग्वालियर अन्तर्गत बी.आर.सी. के पद पर कार्यरत की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार(ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। जी नहीं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार। शेषांश जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन में समाहित है। (ग) जानकारी निरंक है। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भवनों की मरम्मत कार्य में भ्रष्टाचार की जांच

[स्कूल शिक्षा]

48. ( क्र. 2029 ) श्री सुरेश राजे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) जिला शिक्षा केंद्र ग्वालियर में उपयंत्री/सहायक यंत्री के पद पर कार्यरत स्टाफ की जानकारी उपलब्ध करवाएं (नाम/पद/प्रथम नियुक्ति दिनांक/मूल विभाग/कार्यक्षेत्र में पदस्थ दिनांक/मुख्यालय का पता/मोबाइल नंबर) (ख) वर्ष 2022-23 से 2024-25 में डबरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्कूल में से किस स्थान के किस विद्यालय में किस प्रकार के मरम्मत कार्य हेतु कितनी राशि किस दिनांक को स्वीकृत की गई? जिसका मरम्मत कार्य किस निर्माण एजेंसी द्वारा करवाया गया? शाला प्रबंधन समिति को मरम्मत कार्य करवाने सम्बन्धी नियम/आदेश की प्रति देवें तथा प्रत्येक कार्य पर प्रश्‍न दिनांक तक व्यय राशि सहित कार्य पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी कारण सहित बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार स्वीकृत मरम्मत कार्य किस उपयंत्री की देखरेख में करवाए गए? उनका नाम बताएं तथा प्रत्येक कार्य का उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा किस-किस दिनांक को स्थल निरीक्षण किया गया? प्रतिवेदन देवें एवं कार्यवार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करवाएं।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'दो' अनुसार है।

चरनोई भूमि के फर्जी पट्टे दिए जाना

[राजस्व]

49. ( क्र. 2030 ) श्री सुरेश राजे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम जरगवा हल्का सेमरा तहसील करेरा में राजस्व खसरा में दर्ज सर्वे क्र. 406, 411 आदि जो वर्ष 1990 तक चरनोई भूमि के नाम से दर्ज थे हल्का सर्वे नंबरों की भूमि को किस सक्षम अधिकारी ने काबिल कास्त कर किस-किस के नाम से एवं किस दिनांक वर्ष को पट्टा दिया गया एवं भूमि स्वामी बनाया गया? आदेशों के प्रपत्रों की छायाप्रति देवें? (ख) जिन व्यक्तियों को पट्टे दिए गए क्या वह पात्रता की श्रेणी में आते हैं? यदि नहीं तो उन्हें पट्टे किस नियम प्रक्रिया के तहत दिए गए? (ग) नायब तहसीलदार करेरा ने जिन सर्वे नम्‍बरों का कोई पट्टा नहीं था न ही कोई भूमि स्वामी था तो फिर आदेश संख्या 0012/12-13/A-3 दिनांक 02/09/2013 को नया खसरा में दर्ज किस आधार पर किया गया? इनका पुराना रिकॉर्ड एवं प्रकरण के आदेश की छायाप्रति प्रपत्रों सहित उपलब्ध करवाएं (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के सन्दर्भ में उक्त सर्वे नंबर की चरनोई भूमि को अधिकारी एवं कर्मचारी ने फर्जी तरीके से व्यक्तियों को भूमि स्वामी बनाया गया जिससे क्षेत्र के किसानों में भारी रोष है एवं किसी भी समय विवाद, घटना हो सकती है।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) ग्राम जरगवा हल्का सेमरा तहसील करेरा की भूमि वर्ष 1988-89 तक चरनोई दर्ज रही है तथा सर्वे क्रमांक 406 में रकवा 1.00 हेक्‍टेयर पर वर्ष 1989-90 में प्रकरण क्रमांक 84/अ-19/1989-90 आदि 26.09.90 भूमि अवधरानी पुत्री जहारसिंह नरवरिया के नाम पर अंकित है। तहसीलदार के प्र.क्र.218/अ-19/1989-90 दिनांक 30.10.90 से सर्वे क्रमांक 406 रकवा 4.23 हेक्‍टेयर में से रकवा 2.00 हेक्‍टयर जगदीश पुत्र लालाराम करारे ½ तथा रीना पुत्री उत्‍तम नरवरिया ½ नाम अंकित है। वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक सर्वे क्रमांक 406 के बटा अंकित है जिसमें सर्वे क्रमांक 406/1/1 रकवा 1.21 हेक्‍टेयर काविल कास्‍त अंकित है एवं सर्वे क्रमांक 406/1/2 रकवा 1.00 हैक्‍टेयर, नाईदा पत्नि ईशाक मोहम्‍मद दिनारा भूमि स्‍वामी अंकित है। 406/1/3 रकवा 2.00 है. जगदीश पुत्र लालाराम करारे ½ तथा रीना पुत्री उत्‍तम नरवरिया ½ अंकित है। 406/1/4 हैक्‍टेयर अवधरानी पुत्री बैजनाथ नरवरिया भूमि स्‍वामी स्‍वत्‍व पर अंकित है। सर्वे क्रमांक 411 रकवा 5.24 हेक्‍टयर बीड घास वर्ष 1988-89 में अंकित है। जिसमें वर्ष 1989-90 में प्रकरण क्रमांक 82/ 1989-90/अ-19 आदेश दिनांक 22.09.1990 में विभिन्‍न प्रविष्‍टयां दर्ज है। उक्‍त सर्वे क्रमांक 406 एवं 411 की वर्ष 2010 लगायत वर्ष 2025 वर्तमान की खसरा नकल (कम्‍प्‍यूटराईज) की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट –'' अनुसार है। (ख) जिला अभिलेख कार्यालय में वर्ष 1989-90 लगायत 1992-93 के खसरा पंचसाला में अंकित सर्वे क्रमांक 406 ग्राम जरगवां अब्‍बल तथा सर्वे क्रमांक 411 पर वर्ष 1989-90 के खाना में प्रकरण क्रमांक 84/1989-90 एवं प्रकरण क्रमांक 218/अ-19/1989-90 पर जिन कृषकों के नाम दर्ज है तथा सर्वे क्रमांक 411 में प्रकरण क्रमांक 82/अ-19/ 1989-90 आदेश दिनांक 22.09.90 जिन कृषकों के नाम दर्ज है। उनकी जांच हेतु प्रथम दायरा रजिस्‍टर का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रवाचक के चार्ज में प्राप्‍त दायरा रजिस्‍टर अनुसार प्रवाचक से लिये गये प्रमाणीकरण व मुतावि‍क प्रवाचक की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण क्रमांक 82/अ-19/ 1989-90 ग्राम थनरा ममता देवी पत्नि अरविन्‍द के नाम दर्ज है, एवं प्रकरण 82/अ-19/1989-90 ग्राम बरकुआ का प्रागीलाल पुत्र भगवान सिंह यादव के नाम दर्ज है तथा प्रकरण क्रमांक 218/अ-19/ 1989-90 अंकित नहीं है। केवल प्रकरण क्रमांक 138 (पृष्‍ठ क्रमांक 178) तक ही दर्ज है। अत: प्रवाचक की रिपोर्ट अनुसार वर्ष 1989-90 के दायरा में ग्राम जरगवा अब्‍बल का सर्वे क्रमांक 406 एवं 411 का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। दायरा पंजी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्टब अनुसार है। अत: इस प्रकार प्रकरणों को दायरा में अंकित नहीं पाया गया। तो पात्रता व अपात्रता की जांच किया जाना तथा विवरण दिया जाना निराधार है। तथा नाम का खसरे में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के इन्‍द्राज होना फर्जी प्रतीत होता है। (ग) आदेश क्रमांक 0012/12-13/अ-3 दिनांक 02.09.2013 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट स अनुसार है, जो कि तत्‍कालीन तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया। आदेश का अमल वर्तमान पटवारी द्वारा किया गया। आदेश एवं खसरा की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट स अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के सन्दर्भ में सर्वे नंबर की चरनोई भूमि को अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध किसानों में भारी रोष है एवं किसी भी समय विवाद, घटना हो सकती है, के संबंध में वर्तमान में कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है।

जिला गुना में शिक्षकों का संलग्‍नीकरण

[स्कूल शिक्षा]

50. ( क्र. 2041 ) श्री पन्‍नालाल शाक्‍य : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला गुना में कितने प्राथमिक शिक्षक, माध्‍यमिक शिक्षक और उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षकों का संलग्‍नीकरण मूल संस्‍था से अन्‍य संस्‍था, अन्‍य-कार्यालयों में किया गया है एवं वेतन आहरण मूल संस्‍था से की जा रही है। (ख) क्‍या जिला शिक्षा अधिकारी गुना द्वारा एक आदेश जारी कर समस्‍त संलग्‍नीकरण समाप्‍त कर दिये जाते है परन्‍तु भौतिक रूप से संलग्‍नीकरण समाप्‍त नहीं किये जाते है। संलग्‍नीकरण निरस्‍त करने के समस्‍त आदेशों की छायाप्रति वर्ष 2023 से देवें। (ग) प्राथमिक शिक्षक, माध्‍यमिक शिक्षक और उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षकों के चाईल्‍ड केयर लीव पर जाने एवं लीव से लोटने पर ज्‍वाईन करने के क्‍या प्रावधान है। जिला गुना में वर्ष 2023 से कितनी शिक्षिकाएं (प्राथमिक शिक्षक/माध्‍यमिक शिक्षक/उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षक) चाईल्‍ड केयर लीव पर गई है। उनकी मूल संस्‍था एवं लीव से लोटने पर ज्‍वाईन की गई संस्‍था की जानकारी देवे। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में देखकर बतावें कि कितनी शिक्षिकाओं को जिला शिक्षा अधिकारी गुना द्वारा नियम विरूद्ध संस्‍था में ज्‍वाईन कराया गया है। यदि कोई संख्‍या है तो नियम विरूद्ध संस्‍था में ज्‍वाईन कराने वाले अधिकारी पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। जी हाँ। (ख) वर्ष 2023 की जानकारी निरंक है। वर्ष 2024 के चार एवं वर्ष 2025 के एक आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 2 अनुसार है। (ग) चाइल्ड केयर लीव पर जाने एवं अवकाश से लोटने पर संबंधित शिक्षिका अपनी मूल पदांकित संस्‍था पर स्वतः उपस्थित होती है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। संबंधित शिक्षिकाएँ चाईल्ड केयर लीव से लोटने के उपरांत मूल संस्था पर उपस्थित हुई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी निरंक है।

मैहर तहसील के ग्रामों की आराजियों के नक्‍शों के नवीनीकरण

[राजस्व]

51. ( क्र. 2057 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) मैहर तहसील जिला मैहर के विभिन्‍न ग्रामों की भूमियों के नक्‍शें फट जाने तथा अस्‍पष्‍ट हो जाने से नवीन नक्‍शों के बनवाये जाने की प्रक्रिया क्‍या शासन स्‍तर में प्रचलित है? यदि हाँ, तो ऐसे ग्रामों के नामों की जानकारी देते हुए यह भी बताया जावें कि उक्‍त ग्रामों के नक्‍शें कब तक नवीन रूप में बनवाये जाने की प्रक्रिया पूर्ण हो जावेगी? समयावधि सहित जानकारी दी जावें। यदि नहीं तो क्‍या निकट भविष्‍य में यह प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने की दृष्टि से प्रारंभ कर अविलम्‍ब पूर्ण की जावेगी? स्‍पष्‍टत: जानकारी उपलब्‍ध करायी जावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्‍या जिन ग्रामों के नक्‍शें जीर्ण-शीर्ण होकर अनुपयोगी हो गये हैं, उन ग्रामों के किसानों को अपनी भूमियों संबंधी कार्यों में अत्‍यन्‍त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो नवीन तौर पर नक्‍शें बनवाये जाने की प्रक्रिया अभी तक पूर्ण न होने के क्‍या कारण है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। तहसील मैहर अंतर्गत आमातारा, जरियारी, जुड़वानी, बुढ़रूआ, हिनौताकला, भैंसासुर, पचौंहा, बम्हनी, मउ, मांद, लेदरी, सलैयाकाप, ढबरई, बैहार, मनौरा, मोहरबा कुल 16 ग्रामों के नक्‍शा डिजिटलीकरण की प्रकिया की कार्यवाही चरणबद्ध तरीके से प्रचलित है। कार्य चरणबद्ध एवं वृहद स्‍वरूप का होने से समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न की जानकारी निरंक। (ख) नक्शा नवीनीकरण की प्रकिया चरणबद्ध एवं वृहद स्‍वरूप होने के कारण वर्तमान में कार्य प्रचलित है।

शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन एन.पी.एस. का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

52. ( क्र. 2064 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षाकर्मियों की भर्ती जनवरी 2005 के पूर्व हुई थी, विशेषकर नगरपालिका के अंतर्गत नियुक्त शिक्षाकर्मी को नियम 11 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए था क्यों नहीं दिया गया? (ख) उ.प्र. सरकार की तर्ज में क्या म.प्र. में भी जनवरी 2005 के पूर्व विज्ञापित या अस्थाई रूप से नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं? (ग) म.प्र. में केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के समान एन.पी.एस. योजना में शामिल कर्मचारियों के दिवंगत होने या दुर्घटना में स्थाई विकलांगता के चलते सेवानिवृत्‍त होने पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या सरकार इस पर कोई निर्णय ले रही है यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं? (घ) मध्यप्रदेश में एन.पी.एस. वाले कर्मचारी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब तक लागू करेगी और क्या इसमें नवीन शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों को शामिल किया जाएगा यदि हाँ, तो इस योजना में उनकी सेवा अवधि की गणना कब से की जाएगी? जबकि इनको ओ.पी.एस. की जगह एन.पी.एस. में रखा गया, इनको एन.पी.एस. योजना में 2005 के बजाए 2011 से शामिल किया गया है और इनकी प्रथम नियुक्ति 1998 में हुई है और इनकी सेवा अवधि की गणना क्रमोन्नति, पदोन्नति और वरिष्ठता के लिए 1998 से की जा रही है, इन्हें वेतनमान भी 1998 में देय वेतनमान के अनुसार देय है।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) वर्ष 2005 के पूर्व नियुक्त शिक्षाकर्मी, स्थानीय निकाय के कर्मचारी थे। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश '''' अनुसार है। (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

टेक्‍सी/एम्‍बूलेंस परमिट पर पंजीकृत वाहन

[परिवहन]

53. ( क्र. 2068 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जबलपुर में मे. मिश्रा ट्रेवल्‍स शाप नं.10 बस स्‍टेंड जबलपुर प्रो.सुनील मिश्रा के टेक्‍सी/एम्‍बूलेंस परमिट पर कौन-कौन से वाहन पंजीकृत हैं? वाहन का पंजीयन क्रमांक दिनांक मॉडल प्रकार सीट संख्‍या सहित सूची दें। (ख) निम्‍नांकित वाहन किस-किस के नाम से टेक्‍सी परमिट अथवा अन्‍य किस परमिट पर पंजीकृत हैं– (1) एमपी 20 टीए 9811, (2) एमपी 20 टीए 3330, (3) एमपी 20 टीए 9911, (4) एमपी 20 टीए 9839, (5) एमपी 20 टीए 1644, (6) एमपी 20 टीए 1870, (7) एमपी 20 टीए 1477, (8) एमपी 20 टी ए 2083, (9) एमपी 20 सीई 6822, (10) एमपी 20 सीजे 2066, इनका मॉडल प्रकार सीट संख्‍या सहित जानकारी दें। (ग) मे. मिश्रा ट्रेवल्‍स प्रो. सुनील मिश्रा के टेक्‍सी/एम्‍बूलेंस परमिट पर पंजीकृत कौन-कौन से वाहन कब से कार्यालय मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी जिला जबलपुर में किन शर्तों पर अनुबंधित किराये पर चल रहे हैं? इन वाहनों से कराधान की किस दर से कितनी-कितनी राशि वसूल की गई है? अनुबंधित वाहनों की सूची सहित वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक की जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब आकस्मिक जांच में कौन-कौन से वाहन अवैध रूप से अपने नाम से टेक्‍सी परमिट पर संचालित पाये गये हैं? इन वाहनों से मोटर यान कराधान के तहत कराधान की कितनी राशि की चोरी पकड़ी गई है? इस पर कब क्‍या कार्यवाही की गई है? वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की जानकारी दें?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : () जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  '''', '''' एवं '''' अनुसार है। (घ) प्रभारी विशेष जांच दल में पदस्थ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की गयी कार्यवाही के दौरान प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में अवैध रूप से संचालित होते पाये गये वाहनों की जानकारी निरंक है जिससे इन वाहनों से मोटरयान कराधान के तहत कराधान की राशि की चोरी के संबंध में जानकारी निरंक है। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट '' अनुसार  है।

परिवहन विभाग में पदस्थ अधिकारी एवं संचालित चेक पोस्ट

[परिवहन]

54. ( क्र. 2069 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में अपर आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, जिला परिवहन अधिकारी, सहायक जिला परिवहन अधिकारी, उप निरीक्षक के कितने पद स्वीकृत है तथा स्वीकृत पदों पर कौन-कौन अधिकारी प्रभारी के रूप में पदस्थ है? विधि अनुरूप प्रभारी नियुक्त करने की क्या पात्रता और नियम है? (ख) मध्यप्रदेश में एक जनवरी 2024 तक कितने चेकपोस्ट संचालित थे तथा समुचे मध्यप्रदेश में इन चेकपोस्‍टों की कितनी चल-अचल सम्पत्ति है? क्या अब उनका उपयोग परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा मध्य प्रदेश में कितने नये चेक पॉइंट बनाये गये हैं? उन पर स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने प्रभारी पदस्थ है? (ग) दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 तक प्रतिवर्ष परिवहन के चेकपोस्‍टों से कितनी आय हुई और वर्तमान में 01 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक चेक पॉइंटों से प्रतिमाह कितनी राजस्व प्राप्त हो रही है? (घ) मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के अधीन संचालित मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम की वर्ष 2005 में मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में संभाग और राजधानी मुख्यालय पर या अन्य राज्यों में कितनी चल-अचल सम्पत्ति थी तथा अब 31 मार्च 2024 में कितनी चल-अचल सम्पत्ति शेष है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अधिकारियों को प्रभारी के रूप में कार्य सौंपा जाता है।                 (ख) मध्यप्रदेश में 01 जनवरी 2024 तक 40 परिवहन चेकपोस्ट संचालित थे। चेकपोस्टों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। चेकपोस्टों पर अचल संपत्ति का विवरण तथा उपयोग करने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। मध्यप्रदेश में 45 नये चेकिंग पॉइंट बनाये गये हैं, जिनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। वर्तमान में संचालित चेक पॉइंटों पर पदस्थ प्रभारियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार है। (ग) राजस्व की  जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-फ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-ज एवं  परिशिष्ट-ह अनुसार है।

पर्यटक क्षेत्रों के विकास कार्य

[पर्यटन]

55. ( क्र. 2083 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या राज्‍य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित पर्यटक क्षेत्र के विकास के लिए किन-किन पर्यटक क्षेत्रों के लिए विकास में सम्मिलित किया गया है? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र के पर्यटक स्थल सिद्ध क्षेत्र गढ़पहरा, ठाकुर बाबा जरूआखेड़ा (बंट वाले) एवं मां हरसिद्धी देवी रिछावर को पर्यटन विकास में सम्मिलित किया गया है यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ग) यदि हाँ, तो तीनों सिद्ध क्षेत्रों में वर्ष-2023-24, 2024-25 एवं 2025 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से विकास कार्य विभाग द्वारा किये गये? (घ) तीनों सिद्ध क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से कौन-कौन से नवीन कार्यों के प्राक्कलन/प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किये गये है?

राज्‍य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संत शिरोमणि रविदास के समीप जन उपयोगी सुविधाओं के विकास हेतु डीएमएफ मद में राशि रूपये 101.00 करोड़ की स्‍वीकृति के अंतर्गत कार्य प्रगतिरत है। (ख) वर्ष 2013-14 में बुंदेलखंड सक्रिट के अंतर्गत गढ़पहरा में विकास कार्य पूर्ण किए गए। (ग) वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025 से प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त तीनों स्‍थलों पर कोई कार्य नहीं किए गए। (घ) उक्‍त स्‍थलों में कोई कार्य योजना प्रस्‍तावित नहीं है।

मेडिकल कॉलेज एवं सिविल अस्पताल का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

56. ( क्र. 2107 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना जिले में पीपीटी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने हेतु निविदा के माध्यम से निविदाकार का चयन हो गया है? यदि हाँ तो पन्ना जिले में कब तक मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी? (ख) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के पत्र क्रमांक 79/CMS/SDK/25 दिनांक 09.01.2025 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अजयगढ़ को सिविल अस्पताल में उन्नयन किये जाने हेतु प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को लेख किया गया था? (ग) क्या कार्यालय कलेक्टर पन्ना द्वारा पत्र क्रमांक 1254 पन्ना दिनांक 25.06.2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अजयगढ़ के नवीन भवन के निर्माण कार्य के स्थान पर मुख्यमंत्री जी की पन्ना में दिनांक 29.05.2025 को की गई घोषणा अनुसार सिविल अस्पताल का निर्माण कराये जाने हेतु मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल को लेख किया गया है? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) अनुसार यदि हाँ तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अजयगढ़ के नवीन भवन निर्माण के स्थान पर सिविल अस्पताल का निर्माण कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक कार्यवाही पूर्ण कर सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य कराया जावेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। इस संबंध में चयनित निविदाकार को Lrtter of Award दिनांक 23.06.2025 को जारी किया जा चुका है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। (घ) सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र अजयगढ़ के सिविल अस्‍पताल में उन्‍नयन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शिक्षाकर्मियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्‍ठता का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

57. ( क्र. 2113 ) श्री नितेन्‍द्र बृजेन्‍द्र सिंह राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शिक्षाकर्मियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्‍ठता देने के लिये सरकार कोई ठोस कदम उठाने जा रही हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या और कब तक? (ग) शासकीय शालाओं पर अतिक्रमण के लिए सरकार क्‍या प्रयास कर रही है, जिससे शासकीय शालाओं की जमीन पर हुये अतिक्रमण शीघ्र हट सकें। अतिक्रमण हटाने हेतु प्रयास क्‍यों नहीं किये जा रहे हैं? क्‍या कठिनाई है? संबंधित शालाओं के प्रभारी को उक्‍त संबंध में ठोस कार्यवाही हेतु कब निर्देश दिये गये?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) नवीन संवर्ग के लोक सेवकों की वरिष्ठता "मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम-2018'' के नियम 17 के अनुसार निर्धारित है। नियम संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश "क" के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) शासकीय शालाओं में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। प्रश्‍नाधीन निर्देश दिनांक 14.07 2025 को जारी किये गये हैं।

परिशिष्ट - "छप्पन"

परिवार पेंशन की योजना

[स्कूल शिक्षा]

58. ( क्र. 2114 ) श्री नितेन्‍द्र बृजेन्‍द्र सिंह राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. सरकार भी परिवार पेंशन देने पर विचार कर रही है? (ख) यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्‍या सरकार मृत कर्मचारियों के अनुकम्‍पा नियुक्ति में कर्मचारी संगठनों के द्वारा लंबित मांग नियुक्ति में शर्तों को सरलीकरण करने पर विचार कर रही है? (घ) यदि हाँ, तो कब तक और क्‍या?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) स्कूल शिक्षा विभागान्तर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 के अनुसार अनुकम्‍पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ग) के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

धरमपुर को नवीन तहसील बनाया जाना

[राजस्व]

59. ( क्र. 2116 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पन्ना विधानसभा अंतर्गत धरमपुर को नवीन तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव कलेक्टर पन्ना ने पत्र क्रमांक 241 दिनांक 11.03.2025 द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त को प्रेषित किया गया था? क्या दिनांक 29.05.2025 को मान.मुख्यमंत्री जी द्वारा पन्ना भ्रमण के दौरान पुनर्गठन आयोग के माध्यम से धरमपुर को नवीन तहसील बनाए जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और कब तक धरमपुर को नवीन तहसील बनाया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : जी हाँ। पन्‍ना विधान सभा अंतर्गत धरमपुर को नवीन तहसील बनाये जाने का प्रस्‍ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक 241 दिनांक 11.03.2025 द्वारा प्रमुख राजस्‍व आयुक्‍त भोपाल को प्रेषित किया गया है। दिनांक 29.05.2025 को मुख्‍यमंत्री जी द्वारा पन्‍ना भ्रमण के दौरान तहसील अजयगढ़ अंतर्गत राजस्व वृत्‍त धरमपुर को तहसील बनाने के संबंध में म.प्र. प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के माध्‍यम से कार्यवाही किये जाने के संबंध में घोषणा की गई थी, मध्य प्रदेश (असाधारण), राजस्व विभाग, दिनांक 12/03/2024 में प्रदत्त मंडेट अनुसार म.प्र.प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। प्राप्त प्रस्तावों पर विचारोपरान्त म.प्र. प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में समाहित किया जाना लक्षित है। आयोग की अनुशंसा अभी प्राप्‍त होना शेष है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

 

 

स्‍कूल शिक्षा विभाग में उप संचालक एवं सहायक संचालक के स्‍वीकृत पद

[स्कूल शिक्षा]

60. ( क्र. 2134 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) मध्यप्रदेश में उप संचालक (शिक्षा) एवं सहायक संचालक (शिक्षा) के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्ष 2020 से अब तक इनमें से कितने पदों पर नियुक्तियाँ की गई हैं? कृपया पदवार जानकारी उपलब्ध कराएँ। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) एवं जिला परियोजना समन्वयक (DPC) पद हेतु निर्धारित अर्हताएं क्या हैं? साथ ही वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों एवं परियोजना समन्वयकों के नाम तथा उनके मूल पद की जानकारी पृथक-पृथक रूप से उपलब्ध कराएं। (ग) यदि प्रश्‍नांश (ख) में उल्लिखित अर्हताएं रखने वाले अधिकारी वर्तमान में उपलब्ध एवं कार्यरत हैं, तो ऐसी स्थिति में उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्रभारी हाई स्कूल प्राचार्य, हाई स्कूल प्राचार्य, व्याख्याता, अथवा उच्चतर माध्यमिक प्राचार्य स्तर के अधिकारियों को DEO एवं DPC जैसे पदों पर पदस्थ किए जाने का क्या कारण है? क्या यह पदस्थापन नियमों के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (घ) क्या यह नियम संगत है कि अधीनस्थ अधिकारियों को उनके मूल पद से दो अथवा तीन स्तर ऊपर के पदों का प्रभार सौंपा जाए? यदि नहीं, तो इस प्रकार की प्रभार व्यवस्था को समाप्त करने की क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा संबंधित दोषी अधिकारियों के वि‍रूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) उप संचालक (शिक्षा) के 168 पद एवं सहायक संचालक (शिक्षा) कुल 384 पद स्वीकृत है। सहायक संचालक के 384 पदों में 192 पद पदोन्नति के एवं 192 पद सीधी भर्ती के स्वीकृत है। वर्ष 2020 से अब तक सहायक संचालक के सीधी भर्ती के पदों पर 160 नियुक्तियां की गई है। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) का पद उप संचालक संवर्ग है। यह पद शतप्रतिशत पदोन्नति के पद है एवं जिला परियोजना समन्वयक (DPC) का पद सहायक संचालक संवर्ग का है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। शेषांश  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) जी नहीं। विधिक कारणों से पदोन्नति की कार्यवाही अवरूद्ध होने के कारण प्रशासनिक व्यवस्था एवं कार्य सुविधा की दृष्टि से प्रभार सौंपा गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।

शासन की भूमि पर अवैध अतिक्रमण

[राजस्व]

61. ( क्र. 2136 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की तहसीलों में कितने पटवारी हल्कों के खसरा कॉलम क्रमांक 12 में मध्यप्रदेश शासन की आराजी पर अवैध रूप से कब्जा किए अतिक्रमणकारियों के नाम दर्ज हैं? कृपया तहसीलवार एवं हल्कावार विवरण उपलब्ध कराया जाए। (ख) उपरोक्त खसरे में अतिक्रमणकारियों के नाम किस वर्ष दर्ज किए गए हैं तथा क्या राजस्व अधिकारियों को खसरा कॉलम क्रमांक 12 में शासन की भूमि पर अवैध कब्जेदारों का नाम दर्ज करने का विधिक अधिकार प्राप्त है? (ग) यदि इसका उत्तर नहीं है, तो मध्यप्रदेश शासन खसरा भूमि में दर्ज अतिक्रमणकारियों के नामों को विलोपित करने की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है एवं यह कार्य कब तक पूर्ण किया जाएगा? (घ) खसरे में अवैध कब्जेदारों के नाम दर्ज करने हेतु उत्तरदायी राजस्व अधिकारियों की पहचान कर उनके वि‍रूद्ध अब तक क्या विभागीय अथवा दंडात्मक कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की तहसीलों में पटवारी हल्कों के खसरा कॉलम क्रमांक 12 में मध्यप्रदेश शासन की आराजी पर अवैध रूप से कब्जा किए अतिक्रमणकारियों के नाम दर्ज नहीं हैं। (ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) उत्तरांश '' के प्रकाश में शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

प्रदेश में यात्री बस संचालन

[परिवहन]

62. ( क्र. 2154 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यात्री बस को कितने वर्ष तक चलाया जा सकता कृपया अवगत करावे? (ख) प्रश्‍नांश (क) के सन्दर्भ में, क्या निर्धारित समयावधि के पश्चात भी धार जिला में क्षतिग्रस्त, फिटनेसविहीन बसों का कौन-कौन से रूट पर कौन-कौन सी बस का संचालन किया जा रहा है? कृपया रूटवार  पंजीयन क्रमांक ऑपरेटर/फर्म बस का नाम सहित जानकारी उपलब्‍ध करावे। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के सन्दर्भ में, क्या प्रदेश में संचालित समस्त बसों का बीमा, फिटनेस, परमिट या अन्य आवश्यक दस्तावेज कम्पलीट है? नहीं तो क्यों और उसके लिए कौन दोषी होगा? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के सन्दर्भ में, खटारा, क्षतिग्रस्त और अवैध रूप से संचालित यात्री बसों के कारण भविष्य में यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? क्या राज्य शासन ने इस विषय पर कोई स्पष्‍ट उत्तरदायित्व तय किया है? यदि नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 82 के अनुसार 8 वर्ष से अधिक पुराने यात्री वाहन का पर्यटक परमिट वैध नहीं रह जाता तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अखिल भारतीय यान (परमिट) नियम 2023 के तहत जारी किये जाने वाला अखिल भारतीय परमिट उक्त नियमों के अनुसार यान के पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 12 वर्ष की अवधि को पूरा करने के पश्चात् प्रदाय नहीं किया जाता। मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 77 में विहित प्रावधानों के अनुसार ऐसे यान को जिसके विनिर्माण से 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हों, अंतर्राज्यीय मार्ग पर चलने हेतु मंजिली गाड़ी का अनुज्ञा पत्र मंजूर नहीं किया जाता तथा ऐसे यान को जिसके विनिर्माण वर्ष से 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, किसी भी मार्ग पर चलने के लिये मंजिली गाड़ी का अनुज्ञा पत्र मंजूर नहीं किया जाता। उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य यात्री बसों को कितने वर्षों तक चलाया जा सकता है, के संबंध में मोटरयान अधिनियम अथवा नियमों में कोई प्रावधान विहित नहीं किये गये हैं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के सन्दर्भ में निर्धारित समयावधि के पश्चात् धार जिले में क्षतिग्रस्त फिटनेस विहीन बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। जिसके परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                                        (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में प्रदेश में बसों का बीमा, फिटनेस एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज वैध होने पर ही विभाग द्वारा बस संचालन हेतु परमिट जारी किये जाते हैं। विभाग द्वारा प्रदेश में समय-समय पर वाहन चेकिंग की कार्यवाही के अंतर्गत यात्री बसों के प्रपत्रों की भी जांच की जाती है तथा नियमानुसार संचालन अथवा वांछित आवश्यक दस्तावेज न पाये जाने पर उक्त वाहन के विरूद्ध चालानी/जप्‍ती की कार्यवाही की जाती है। जिसके परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में वाहन का बीमा, फिटनेस एवं अन्य दस्तावेज वैध होने पर ही उसका परमिट जारी किया जाता है। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अनुसार कोई बिना फिटनेस के किसी मोटरयान को चलाएगा अथवा मोटरयान का उपयोग कराएगा या किये जाने देगा, वह दोषी हो तथा उक्त अधिनियम की धारा 192 (क) के अनुसार कोई बिना परमिट या परमिट की शर्तों के उल्लंघन में यान को चलाएगा अथवा मोटरयान का उपयोग कराएगा या किये जाने देगा वह दोषी होगा। विभाग द्वारा निरंतर चेकिंग अभियान चलाये जाकर अवैध वाहनों का संचालन पाये जाने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा उपरोक्‍तानुसार प्रावधान विहित किये जाकर उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा पृथक से उत्तरदायित्व तय किया जाना अपेक्षित नहीं है।

रैबीज इंजेक्शन के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

63. ( क्र. 2156 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है की पर्यटन नगरी मांडव जिला धार में पद्मश्री सुब्रत राय की पत्नी को श्वान के काटने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मांडव पर रैबीज इंजेक्शन उपलब्‍ध होते हुए भी मना कर दिया गया, यह घटना ''राज मार्ग के मसीहा'' कहे जाने वाले पद्मश्री डॉ. सुब्रत राय के परिवार के साथ हुई। यदि ऐसी महान हस्ती के साथ चिकित्सा विभाग का यह व्यवहार है तो, आम आदमी का क्या? (ख) प्रश्‍नांश (क) के सम्बन्ध में उक्त के सम्बन्ध में तात्कालीन समय पर उपस्थित डॉ./अन्य चिकित्सा स्टॉफ के वि‍रूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रदेश में ऐसे कितने स्वास्थ्य केंद्र जहां पर रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? कृपया केंद्रवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (घ) क्या प्रदेश में रेबीज इंजेक्शन के अभाव में विगत 5 वर्षों में जन हानि हुई है? यदि हाँ, तो कितनी?
उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रकरण में मांडव जिला धार में पद्मश्री श्री सुब्रत राय की पत्नी को श्वान के काटने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मांडव पर रैबीज इंजेक्शन लगवाये जाने में ए.आर.वी. इंजेक्‍शन की उपलब्‍धता की जानकारी न होने के कारण विलंब हुआ परंतु विलंब से इंजेक्‍शन लगाया गया। उक्‍त घटना में संबंधित चिकित्‍सक को विलंब से स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा अनुशासनात्‍मक कार्यवाही करते हुये निलंबित किया गया है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर अनुसार। (ग) प्रदेश के समस्‍त स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों पर रेबीज इंजेक्‍शन उपलब्‍ध है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सत्तावन"

 

 

मठ मंदिर की भूमि नीलामी

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

64. ( क्र. 2158 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन मठ मंदिर की भूमि नीलाम कर रही है? क्या शासन को नीलामी का अधिकार है? जबकि उस भूमि का मालिक स्थापित मंदिर है?                                          (ख) प्रश्‍नांश (क) के सन्दर्भ में यदि शासन द्वारा भूमि नीलाम कर दी गई तो प्रदेश में पुजारी एवं परिवार के 12 लाख लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उनकी आजीविका का विकल्प क्या होगा? (ग) क्या मंदिरों के अतिरिक्त अन्य धार्मिक स्थलों का नियंत्रण शासन द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो अवगत करावे, नहीं तो क्यों?

राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी नहीं। विभागीय आदेश दिनांक 22/04/2023 द्वारा 10 एकड़ से अधिक भूमि की नीलामी के अधिकार पुजारी को प्रदाय किए गए हैं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

राजस्‍व विभाग अंतर्गत रजिस्‍ट्री , खसरा की विसंगतियां

[राजस्व]

65. ( क्र. 2170 ) श्री सुनील उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) जिला छिन्‍दवाड़ा राजस्‍व विभाग अंतर्गत एन.आई.सी. सॉफ्टवेयर में खसरे में नाम दर्ज है एवं पावती भी है किन्‍तु नये सॉफ्टवेयर में आवेदक का खसरे में नाम दर्ज नहीं है? यदि हाँ तो क्‍या आवेदक अभिलेख दुरूस्‍ती का आवेदन बी 121 मद के तहत तहसीलदार को खसरे में दुरूस्‍त के लिए कर सकता है या धारा 115, 116 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व को अभिलेख दुरूस्‍त के लिए कर सकता है एवं अभिलेख दुरूस्‍ती करने हेतु आदेश की प्रति उपलब्‍ध कराने का कष्‍ट करें। (ख) जिला छिन्‍दवाड़ा अंतर्गत राजस्‍व महाअभियान अंतर्गत कुछ खसरे निष्क्रिय हुये है, उन निष्क्रिय खसरों को सक्रिय मूल बटांक में लाने के लिए किसकी जिम्‍मेदारी है? यदि कलेक्‍टर महोदय द्वारा किया जाता है तो आदेश की प्रति उपलब्‍ध कराने का कष्‍ट करें। (ग) कोई रजिस्‍ट्री बहुत पुरानी वर्ष 1990 की है विक्रेता जमीन बेच कर चला गया है तो क्‍या तहसीलदार उस रजिस्‍ट्री को खारीज कर सकता है या नामांत्रण कर सकता है।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। जिला छिन्‍दवाड़ा राजस्‍व विभाग अंतर्गत कुछ प्रकरणों में तकनीकी कारणों से एन.आई.सी. सॉफ्टवेयर में खसरे में नाम दर्ज था किन्‍तु नये बेव- जीआईएस सॉफ्टवेयर में आवेदक का खसरे में नाम दर्ज नहीं है। मद बी-121 के तहत अभिलेख दुरूस्‍ती का आदेश पारित करने की अधिकारिता म.प्र.भू-राजस्‍व संहिता 1959 यथा संशोधित 2018 में तहसीलदार को नहीं है। आवेदक द्वारा अभिलेख दुरूस्‍ती हेतु आवेदन पत्र म.प्र.भू-राजस्‍व संहिता की 1959 यथा संशोधित 2018 की धारा 115 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व के समक्ष प्रस्‍तुत किये जाते है। अभिलेख दुरूस्‍ती हेतु म.प्र.भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 115 के प्रावधान की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है(ख) निष्क्रिय खसरों को सक्रिय मूल बटांक में लाने के लिए कार्यालय आयुक्‍त भू-अभिलेख म.प्र. ग्‍वालियर के पत्र क्रमांक 316/9-कम्‍प्‍यूटर/ NLRMP/WEBGIS/2019 ग्‍वालियर दिनांक 05/03/2019 में दिये गये निर्देशानुसार अधीनस्‍थ सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश को अमल करने हेतु कलेक्‍टर से सॉफ्टवेयर के माध्‍यम से अनुमोदन उपरांत निष्क्रिय खसरा को न्‍यायालय आदेशानुसार पुन: सक्रिय करने का प्रावधान है। आदेश पत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार(ग) जी नहीं। म.प्र.भू-राजस्‍व संहिता की 1959 यथा संशोधित 2018 की धारा 109 एवं 110 के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

जिला बनाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा

[राजस्व]

66. ( क्र. 2179 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) शासन द्वारा 12/03/2024 को मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन कितने समय के लिए किया है? आयोग द्वारा अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जिलेवार विवरण दें। (ख) पुनर्गठन आयोग द्वारा उज्जैन संभाग के अन्तर्गत संभाग, जिला, तहसील, जनपद/ विकासखण्ड के परिसीमन एवं युक्तियुक्तकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई है? विवरण दें। क्या इसमें नागदा को विकासखण्ड/जनपद बनाने का प्रस्ताव सम्मिलित है? (ग) नागदा जिला बनाने के गजट अनुसार कलेक्टर उज्जैन/रतलाम द्वारा प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात क्या राजपत्र दिनांक 28/09/2018 के भाग-4 के नियम-5 के अधिनियम में कार्यवाही पूर्ण करने की समय-सीमा कानून अनुसार निर्धारित है या नहीं? विवरण दें। यदि निर्धारित है तो नागदा को जिला बनाने की कार्यवाही क्यों पूर्ण नहीं की गई है? विवरण दें। (घ) विधानसभा प्रश्‍न 53 दिनांक 18/12/2024 के प्रश्‍नांश (ग) के उत्तर में बताया गया कि नागदा को जिला बनाने में आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी? क्या शासन द्वारा अनुशंसा प्रेषित करने की भी कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो क्या आयोग द्वारा नागदा को जिला बनाने की अनुशंसा प्रेषित की गई है? यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं तो क्यों? विवरण दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) शासन द्वारा विभागीय अधिसूचना दिनांक 12.03.2024 द्वारा प्रदेश की प्रशासनिक ईकाइयों के पुनर्गठन के लिए म.प्र. प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है। इसका प्रारंभिक कार्यकाल एक वर्ष था। विभागीय अधिसूचना दिनांक 26.03.2025 के अनुसार आवश्‍यकता अनुसार आयोग का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया है। आयोग द्वारा अपनी अनुशंसाएं राज्‍य शासन को अभी प्रस्‍तुत नहीं की गई है। आयोग द्वारा सतत् रूप से जिलों का भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही विभिन्‍न आकड़ों का एकत्रीकरण किया जा रहा है एवं प्राप्‍त प्रस्‍तावों पर विचारण किया जा रहा है। (ख) जानकारी उत्‍तरांश (क) अनुसार। (ग) जी नहीं। कार्यवाही पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित नहीं है। (घ) जी नहीं, समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

 

 

 

अधिकारियों द्वारा रजिस्‍ट्री करने में की गई अनियमितता

[राजस्व]

67. ( क्र. 2212 ) श्री बाला बच्चन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) राजपुर विधान सभा के ग्राम बघाड़ी हल्‍का बघाड़ी की वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की गणपत पिता हीरा की भूमि की खसरा रिपोर्ट की छायाप्र‍ति देवें। (ख) गणपत पिता हीरा एवं उसके वारिसों द्वारा दिनांक 01-04-2019 से 30-03-2022 के मध्‍य राजेश राठौर पिता गंगाराम को विक्रय की गई भूमि संबंधी समस्‍त दस्‍तावेजों की रजिस्‍ट्री सहित प्रमाणित प्रति देवें। विक्रयकर्ताओं से संबंधित सभी के आधार कार्ड व गवाहों के आधार कार्ड की छायाप्रति भी देवें। गवाहों एवं विक्रयकर्ताओं के नाम, पता, मोबाइल नम्‍बर सहित देवें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित व्‍यक्ति जो लम्‍बे समय से क्षेत्र में नहीं है और न ही उसके वारिसान की कोई अधिकृत जानकारी है तो भी उसके एवं वारिसान के नाम की रजिस्‍ट्री कर दी गई? इन रजिस्‍ट्री करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देवें। इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही की जायेगी? समय-सीमा देवें। (घ) उपरोक्‍तानुसार इस फर्जी रजिस्‍ट्री को कब तक शून्‍य कर दिया जायेगा एवं कब तक ऐसा करने वालों के विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज करा लिया जायेगा? यदि नहीं तो क्‍यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : () ग्राम बघाड़ी हल्‍का बघाड़ी की 2028-19 एवं 2019 - 20 की गणपत पिता हीरा की भूमि के संबंध में खसरा नकल  संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) गणपत पिता हीरा एवं उसके वारिसों द्वारा दिनांक 01-04-2019 से 30.03.2022 के मध्य राजेश राठौर पिता गंगाराम को विक्रय की गई भूमि से संबंधि‍त किसी भी दस्तावेज का पंजीयन बड़वानी जिले के उप पंजीयक कार्यालयों में नहीं हुआ है। अतः जानकरी निरंक है। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश '' के प्रकाश में जानकारी भी निरंक है

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

मजरे टोले का सर्वेक्षण कर पृथक से ग्राम घोषित किया जाना

[राजस्व]

68. ( क्र. 2230 ) श्री आरिफ मसूद : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) क्‍या ग्राम पुराछिंदवाड़ा जनपद पंचायत फंदा तहसील हुजूर जिला भोपाल का मजरा टोला का सर्वेक्षण कर ग्राम शेखपुरा मजरा टोला को पृथक से ग्राम घोषित किया गया था? यदि हाँ, तो मजरा टोला सर्वेक्षण की अधिसूचना एवं मजरा टोला कार्य पूर्ण होने पर की गई अंतिम सूचना की जानकारी सहित दस्‍तावेज उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में ग्राम शेखपुरा प..नं. -1 तहसील हुजूर जिला भोपाल के वर्ष 2013-2014 के खसरों की री-नम्‍बरिंग सूची उपलब्‍ध करावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। ग्राम पुराछिन्दवाड़ा जनपद पंचायत फंदा तहसील हुजूर जिला भोपाल का मजरा टोला का सर्वेक्षण कर ग्राम शेखपुरा को पृथक से ग्राम घोषित कर दिया गया है। जिसकी अधिसूचना एवं कार्य पूर्ण होने पर की गयी अन्तिम सूचना के राजपत्र एवं आदेश पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट "अ" एवं "ब"  अनुसार है। (ख) ग्राम शेखपुरा तहसील हुजूर जिला भोपाल के वर्ष 2013-14 के खसरों की री-नम्बरिंग सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट "स" अनुसार है।




नवीन शासकीय कन्‍या उ.मा. विद्यालय खोला जाना

[स्कूल शिक्षा]

69. ( क्र. 2248 ) श्री अरविन्द पटैरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर की राजनगर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत बमीठा में 15 कि.मी. के दायरे में शासकीय कन्या उ.मा.वि. न होने के कारण क्षेत्र की छात्राओं को अध्ययन में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। (ख) बमीठा में शासकीय नवीन कन्या उ.मा.वि. खोले जाने हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा पूर्व में भी पत्राचार किया गया। उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई? (ग) बमीठा में कब तक नवीन शासकीय कन्या उ.मा. विद्या. स्वीकृत कर दिया जावेगा? स्पष्ट समय-सीमा बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। ग्राम बमीठा से लगभग 2 कि.मी. की दूरी पर पी.एम. श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घूरा संचालित है। ग्राम बमीठा की छात्राएं कक्षा 9वीं से 12वीं तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घूरा में अध्ययनरत है।                           (ख) एवं (ग) मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 22-06-2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्र. एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई, 2021 द्वारा जारी निर्देश के बिन्दु कमांक 2.2 अनुसार सी.एम. राईज योजना (सांदीपनि) संचालित होने के कारण कोई नया विद्यालय आरम्भ नहीं किया जाएगा का, उल्लेख है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

खजुराहो में मंतगेश्‍वर महालोक बनाया जाना

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

70. ( क्र. 2249 ) श्री अरविन्द पटैरिया : क्या राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिला अंतर्गत अंतर्राष्‍ट्रीय पर्यटन स्‍थल खजुराहों में प्राचीन चंदेल कालीन मंतगेश्‍वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। इसको मंतगेश्‍वर महालोक बनाये जाने की लगातार मांग हो रही है। इस संबंध में शासन की क्‍या योजना है? (ख) क्‍या सम्‍पूर्ण बुंदेलखण्‍ड की आस्‍था का केन्‍द्र खजुराहो स्थित मंतगेश्‍वर मंदिर को मंतगेश्‍वर महालोक बनाया जा सकता है? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं? (ग) खजुराहो स्थित मंतगेश्‍वर महादेव मंदिर को कब तक मंतगेश्‍वर महालोक के रूप में विकसित किया जावेगा? समय-सीमा बतावें।

राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) विभाग स्‍तर पर उक्‍त संबंध में कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

शासकीय माध्‍यमिक शाला धवाड़ एवं धमना का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

71. ( क्र. 2250 ) श्री अरविन्द पटैरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर की राजनगर विधानसभा अंतर्गत शासकीय माध्‍यमिक शाला धवाड़ वर्ष 1959 से संचालित सबसे पुरानी माध्‍यमिक शाला है। यहां से 10 कि.मी. के दायरे में कोई भी शासकीय हाई स्‍कूल नहीं है। (ख) शासकीय मा. शाला धवाड़ के शासकीय हाई स्‍कूल में उन्‍नयन हेतु सी.एम. मॉनिट एवं जिला स्‍तर से कई बार प्रस्‍ताव गया है। उक्‍त संबंध में क्‍या कार्यवाही हुई?                                            (ग) तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री ने दिनांक 29.10.2021 को शासकीय माध्‍यमिक शाला धमना का हाई स्‍कूल में उन्‍नयन की घोषणा की थी, तत्‍संबंध में क्‍या कार्यवाही हुई? (घ) शासकीय माध्‍यमिक शाला धवाड़ एवं धमना का कब तक हाई स्‍कूल में उन्‍नयन कर दिया जावेगा? स्‍पष्‍ट समय-सीमा बतावें और अभी तक उक्‍त उन्‍नयन स्‍वीकृत क्‍यों नहीं हुये?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हां। शासकीय माध्यमिक विद्यालय धबाड से 8.5 कि.मी. की दूरी पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजपुरा एवं 07 कि.मी. की दूरी पर शासकीय हाई स्कूल सिंगरौ संचालित है। (ख) मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 22.06.2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-2/2021/20-2, दिनाक 12 जुलाई, 2021 द्वारा जारी निर्देश के बिन्दु क्र. 2.2 अनुसार सी.एम. राईज (सांदीपनि) योजना संचालित होने के कारण कोई नया विद्यालय आरंभ नहीं किया जाएगा। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) 31.07 2021 से 31.12.2023 तक सी.एम. डेशबोर्ड पर शासकीय माध्यमिक शाला धमना को हाई स्कूल में उन्नयन की घोषणा परिलक्षित नहीं हो रही है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नवीन संवर्ग के कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से लाभ का प्रदाय

[स्कूल शिक्षा]

72. ( क्र. 2261 ) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 1998, 2001, 2003 में नियुक्त शिक्षाकर्मी, संविदा शाला शिक्षकों को क्रमोन्‍नति एवं पदोन्‍नति योजना का लाभ नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना कर दिया जा रहा है। (ख) यदि हाँ, तो इन संवर्ग के सेवानिवृत्त हो रहे लोक सेवकों को उपादान राशि की गणना नियुक्ति तिथि से क्‍यों नहीं दी जा रही है? (ग) वर्ष 1998, 2001, 2003 में नियुक्त लोक सेवकों की क्रमोन्‍नति, पदोन्‍नति एवं उपादान की राशि की गणना हेतु अलग-अलग नियुक्ति तिथि क्‍यों मानी जा रही है? (घ) क्‍या विभाग द्वारा उपादान की राशि के भुगतान हेतु नियुक्ति तिथि 1998, 2001, 2003 की जाने हेतु कार्यवाही प्रस्‍तावित की है? वर्ष 2025 में बैतूल जिले में नवीन संवर्ग के सेवानिवृत्‍त हो रहे कर्मचारियों की सूची उपलब्‍ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) संबंधितों की शासकीय सेवा में 01.07.2018 से अथवा इसके पश्चात पात्रता तिथि से नियुक्ति मान्य होने से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ 9-11/2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2018 मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (पेंशन) नियम 1976 के नियम-44 अनुसार कार्यवाही का प्रावधान है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) जी नहीं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार

परिशिष्ट - "उनसठ"

सीतलाझि‍री जलाशय का निर्माण

[जल संसाधन]

73. ( क्र. 2262 ) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घोड़ाडोगरी विधानसभा अंतर्गत प्रस्‍तावित सीतलझिरी जलाशय के निर्माण हेतु प्रस्‍तावित आदेश, प्रस्‍तावित राशि एवं इस परियोजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी देवें।                                         (ख) सीतलझिरी जलाशय के निर्माण हेतु कितने ग्रामों का विस्‍थापन होना है एवं कितने हेक्‍टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। भूमि अधिग्रहण के एवज में कितनी राशि प्रति हेक्‍टेयर दिया जाना तय है? (ग) इस परियोजना के पूर्ण होने से कितने ग्रामों की कितनी हेक्‍टेयर भूमि स‍िंचित होना तय है? (घ) सीतलझिरी परियोजना के निर्माण करने वाली संबंधित फर्म, ठेकेदार एवं राशि, आवंटन की पूरी जानकारी देवें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 05.10.23 द्वारा राशि रू. 276.16 करोड़ की प्रदान की गई है। आदेश की प्रति जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। परियोजना में प्रेशराइज्‍ड पाईप प्रणाली से 30 ग्रामों की 9200हे. रबी सिंचाई हेतु जल प्रदाय किया जाना लक्षित है। (ख) परियोजना के निर्माण से किसी भी ग्राम का विस्थापन नहीं होना प्रतिवेदित है। परियोजना के निर्माण में 08 ग्रामों की कुल 456.06हे. निजी भूमि एवं 100.96हे. शासकीय भूमि का अधिग्रहण होना है। भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार। (ग) 30 ग्रामों की 9200हे. भूमि सिंचित किया जाना लक्षित है। (घ) मेसर्स करण डेवलपमेंट एण्ड अलमाईटी वेंचर्स ग्वालियर। अनुबंधित राशि रू.182.15 करोड़ है। प्राप्‍त आवंटन राशि रू. 870 लाख, जिसमें से भू-अर्जन हेतु राशि रू. 500 लाख एवं निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 370 लाख है।

परिशिष्ट - "साठ"

भवन विहीन स्‍कूलों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

74. ( क्र. 2274 ) श्री मुकेश टंडन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) विदिशा जिले में विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्‍ड विदिशा एवं ग्‍यारसपुर में कहां-कहां पर शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल संचालित है? इनमें से कौन-कौन से स्‍कूल भवन विहीन है? उनके नाम बतावें। (ख) क्‍या शासन द्वारा 1 जुलाई, 2025 के पूर्व समस्‍त शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों के अधोसंरचना के अनुरक्षण संबंधित निर्देश पत्र क्रमांक 35 दिनांक 24.04.25 प्राप्‍त हुइ थे? यदि हाँ, तो किन-किन हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में विभागीय पर सम्‍पत्तियों के संधारण योजना क्रमांक 9545 अंतर्गत उपलब्‍ध बजट में से क्‍या-क्‍या कार्य वित्‍तीय वर्ष 2025-26 में कराये जा रहे हैं? पृथक-पृथक स्‍कूलवार कार्य एवं राशि सहित बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है। (ख) जी हाँ। जिले में अनुरक्षण कार्य स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "इकसठ"

आवासीय पट्टे का आवंटन

[राजस्व]

75. ( क्र. 2295 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अनेक परिवार भूमिहीन हैं एवं ये वर्तमान में विभिन्‍न ग्रामों में बिना पक्‍के अधिकार के निवासरत् हैं? यदि हाँ, तो यह बनाने की कृपा करें कि शहडोल जिले में वर्तमान में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल कितने परिवार भूमिहीन है? (ख) उक्त भूमिहीन परिवार वर्तमान में किन-किन ग्रामों में निवास कर रहे है? इनका ग्रामवार विवरण उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में ऐसे भूमिहीन अनुसूचित जनजाति परिवारों को शासन द्वारा आवासीय पट्टा वनाधिकार पत्र अथवा किसी भी प्रकार के भूमि स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्‍ध कराने हेतु कौन-कौन सी कार्य योजना संचालित की जा रही है? (घ) अब तक शासन द्वारा कितने परिवारों को पट्टा या अधिकार पत्र प्रदान किया गया है और कितने परिवार अभी भी वंचित है? उसका अनुभव सहित विवरण ग्रामवार, उपलब्ध कराया जाय?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमिहीन परिवार की जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना, वनाधिकार अधिनियम अनुसार तथा शहरी क्षेत्रों में धारणाधिकार के तहत आवासीय पट्टा प्रदाय किये जाने की योजना संचालित है। (घ) शहडोल जिले में वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत 11626 अनुसूचित जनजाति संवर्ग को वन अधिकार पत्र प्रदाय किया गया है। पात्र पाये गये हितग्राहियों की ग्रामवार/विकासखण्डवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है

ड्रायविंग लाइसेंस धारकों को जारी लाइसेंस कार्ड

[परिवहन]

76. ( क्र. 2300 ) श्री देवेन्‍द्र कुमार जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा टू-व्हीलर, लाईट मोटर व्हीकल सहित अन्य ड्रायविंग लाइसेंस के नवीन तथा नवीनीकरण आवेदनकर्ताओं से लाइसेंस बनाने हेतु कितनी-कितनी राशि आवेदन शुल्क के रूप में किस-किस माध्यम से जमा करायी जाती है? आवेदनकर्ताओं से प्राप्त राशि में किस-किस कार्य का कितना-कितना शुल्क शामिल होता है? प्राप्त शुल्क की शुल्कवार पृथक-पृथक जानकारी मय सूची प्रदान करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार आवेदन शुल्क में ड्रायविंग लाइसेंस कार्ड की हार्ड कॉपी तैयार करने की कितनी राशि शामिल होती है? क्या ड्रायविंग लाइसेंस के सभी नवीन तथा नवीनीकरण आवेदनकर्ताओं को लाइसेंस जारी होने के उपरांत लाइसेंस कार्ड की हार्ड कॉपी प्रदान की जाती है अथवा नहीं? यदि की जाती है तो जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा दिनांक 1.1.2024 से 30.6.2025 तक कुल कितने नवीन तथा नवीनीकरण आवेदनकर्ताओं के ड्रायविंग लाइसेंस जारी किये गए तथा उनमें से कितने आवेदकों को ड्रायविंग लाइसेंस कार्ड की हार्ड प्रतियां उपलब्ध करायीं गईं? जिलावार संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार यदि आवेदकों को लाइसेंस की हार्ड प्रति उपलब्ध नहीं करायी जा रही तो इस हेतु शुल्क क्यों लिया जा रहा है? सकारण जानकारी दें तथा फिर किस प्रकार से उन्हें जारी किये गए लाइसेंस की प्रति उपलब्ध करायी जा रही हैं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार ड्रायविंग लाइसेंस लेमिनेटिड कार्ड या स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी किये जाने हेतु केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 32 में विहित प्रावधानों के अनुसार आवेदन शुल्क में रू. 200/- शुल्क लिया जाता है। मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-22-13-2018-आठ दिनांक 03.10.2024 के द्वारा दिनांक 01.10.2024 से समस्त ड्रायविंग लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिकली जारी किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। इस दिनांक के पश्‍चात् लाइसेंस कार्ड की हार्ड कॉपी प्रदान नहीं की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा दिनांक 01.01.2024 से 30.06.2025 तक आवेदनकर्ताओं को कुल जारी किये गये नवीन, नवीनीकरण ड्रायविंग लाइसेंस तथा उन्हें उपलब्ध करायी गयी ड्रायविंग लाइसेंस कार्ड की हार्ड प्रतियों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 32 में विहित प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार स्वाचालन एवं परीक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली प्रोद्यौगिकी अथवा मूल्य वर्धित सेवायें प्रदान करने हेतु उक्त नियम की तालिका में विनिर्दिष्ट शुल्क की राशि के अतिरिक्त राशि अधिरोपित कर सकती है। दिनांक 01.10.2024 के पश्‍चात् समस्त ड्रायविंग लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिकली जारी किये जा रहे हैं, जो कि आवेदक को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर लिंक के रूप में प्राप्त होती है जिसके माध्यम से वह उक्त ड्रायविंग लाइसेंस प्रति को पीडीएफ फार्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं अथवा परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल पर जाकर वे अपना ई-ड्रायविंग लाइसेंस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

नवीन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

77. ( क्र. 2320 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में मेडिकल ऑफिसर जो मरीजों की उपचार व्यवस्था में पदस्थ है, उन्हें प्रशासनिक पद पर कार्यालय में पदस्थ किये जाने के मापदण्ड, आधार एवं निर्धारित योग्यता क्या है? नियमों, निर्देशों, नीति, प्रक्रिया की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ख) डॉ. वैभव जैन (मेडिकल ऑफिसर, विदिशा मेडिकल कॉलेज) के विरूद्ध विभागीय एवं भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किये जाने संबंधित शिकायतों में भेजी जांच रिपोर्ट, जांच में पारित अंतिम आदेश, अधिरोपित शास्ति के आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई जावे। वर्तमान में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा उन्हें किस योग्यता से नवीन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया प्रभार दिया गया जबकि वो केवल मेडिकल ऑफिसर है?                                       (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार शिकायतें एवं प्रकरण दर्ज होने के उपरांत भी उक्त मेडिकल ऑफिसर को संचालनालय चिकित्सा शिक्षा में प्रशासनिक पद पर किस आधार पर पदस्थ किया गया है?                                (घ) कितने मेडिकल ऑफिसर अपना मूल कार्य मरीजों की उपचार व्यवस्था छोड़कर प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए है? उनके नाम, पदनाम, पदस्थी स्थल एवं योग्यता सहित जानकारी देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) नियमों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ, , स एवं द अनुसार है(ख) संचालनालय एवं चिकित्‍सा महाविद्यालय स्‍तर पर कोई भी शिकायत प्राप्‍त अथवा लंबित न होने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

 

 

पदों की भर्ती प्रक्रिया

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

78. ( क्र. 2321 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में अस्‍पताल प्रबंधन गैर शैक्षणिक संवर्ग के कुल 11 पदों (उप रजिस्‍ट्रार, अस्‍पताल प्रबंधक, सहायक अस्‍पताल प्रबंधक) पर वर्ष 2023 की भर्ती प्रक्रिया को एम.पी. ऑनलाइन से परीक्षा उपरांत एवं परीक्षा परिणाम तथा दस्‍तावेज सत्‍यापन पूर्ण होने के पश्‍चात क्‍यों निरस्‍त किया गया? उक्‍त पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भी चयनित उम्‍मीदवारों को नियुक्ति पत्र क्‍यों नहीं दिये गये? कारण एवं वर्तमान स्थिति सहित स्‍पष्‍ट जानकारी प्रदान की जावे, जबकि उक्‍त चिकित्‍सा महाविद्यालय में उक्‍त पदों की भर्ती प्रक्रिया एक समान की गई है। (ख) मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की नियुक्ति एम.पी. ऑनलाइन के तहत किये जाने तथा स्‍वशासी चिकित्‍सा महाविद्यालय में मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति सीधी भर्ती (इंटरव्‍यू) से किये जाने के उपरांत भी 5400 ग्रेड-पे प्रदान किया जा रहा है, परंतु स्‍वशासी चिकित्‍सा महाविद्यालय में पदस्‍थ सहायक अस्‍पताल प्रबंधकों को लोक स्‍वास्‍थ्‍य चिकित्‍सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अस्‍पताल प्रबंधकों के समान 5400 ग्रेड-पे नहीं दिये जाने का क्‍या कारण है? क्‍या विभाग द्वारा इस पर कोई विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) कार्यालय, आयुक्‍त, चिकित्‍सा शिक्षा, भोपाल के पत्र दिनांक 01/12/2022 के तहत चिकित्‍सा शिक्षा विभाग की अधीनस्‍थ समस्‍त संस्‍थाओं में नर्सिंग, पैरामेडिकल तथा गैर शैक्षणिक संवर्गो के तृतीय श्रेणी अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्‍त पदों पर नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, जिसमें गैर शैक्षणिक संवर्ग के तृतीय श्रेणी अंतर्गत सीधी भर्ती के समस्‍त पदों की पूर्ति कर्मचारी चयन मण्‍डल भोपाल से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस कारण अधिष्‍ठाता, जबलपुर द्वारा सूचना जारी कर अस्‍पताल प्रबंधक की उक्‍त भर्ती संबंधित प्रक्रिया को निरस्‍त किया गया था एवं उक्‍त प्रकरण में माननीय उच्‍च न्‍यायालय में दायर रिट याचिका क्रमांक 23018/2024 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20/8/2024 द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर स्‍थगन देते हुए प्रकरण आज दिनांक तक प्रचलन में है। (ख) जी हाँ। स्‍वशासी चिकित्‍सा महाविद्यालयों में सहायक अस्‍पताल प्रबंधक के नाम से कोई पद स्‍वीकृत नहीं है। यद्पि अस्‍पताल सहायक प्रबंधक का पद स्‍वीकृत है, जो कि ''मध्‍यप्रदेश स्‍वशासी चिकित्‍सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 के नियम 4.1 गैर शैक्षणिक संवर्ग में अस्‍पताल प्रबंधन हेतु जारी अनुसूची-1 में एकमुश्‍त मासिक वेतन में प्रावधानित किया गया है। अस्‍पताल प्रबंधन हेतु जारी अनुसूची-3 में उक्‍त पद के लिये दी गई शैक्षणिक योग्‍यता एवं अनुभव भी विभाग के राजपत्र दिनांक 02 अगस्‍त, 2022 में सहायक प्रबंधक पद हेतु अंकित शैक्षणिक योग्‍यता एवं अनुभव से भिन्‍न है। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 

झोलाछाप फर्जी डॉक्‍टरों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

79. ( क्र. 2340 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन स्वास्थ्य विभाग के आदेश अनुसार अनूपपुर जिला अंतर्गत संचालित अवैध क्लीनिक व झोलाछाप कथित फर्जी डॉक्टर के विरूद्ध वर्ष 2023 से जून 2025 तक जांच व कार्यवाही की गई, पूर्ण विवरण दस्तावेज सहित जानकारी देवें? (ख) क्या भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अनिल कुमार गुप्ता ने समस्त तथ्यों सहित कलेक्टर, कमिश्नर, स्वास्थ्य सचिव व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जनहित में उक्त अवधि में कितने पत्र लिखे हैं? सभी पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए नामजद शिकायत पर किस दिनांक को क्या कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी तथ्य सहित देवें। (ग) क्या जन-जीवन से खिलवाड़ कर अपात्र व झोलाछाप चिकित्सक जैतहरी मुख्यालय में खुलेआम क्लीनिक संचालन की लिखित शिकायत व सी.एम. हेल्पलाइन लगाने के बावजूद विभाग व पुलिस प्रशासन भ्रष्ट आचरण के कारण सक्षम कार्यवाही करने में बौना साबित हुआ है? यदि नहीं तो उत्तर दिनांक तक सक्षम कार्यवाही व अपराध पंजीबद्ध करने की जानकारी देवें? (घ) क्या किसी गरीब की जान की कोई कीमत नहीं हैं? यदि है तो जैतहरी तहसील मुख्यालय में एस.डी.एम. तहसीदार नगर निरीक्षक पुलिस व बी.एम.ओ. स्वास्थ्य के मुख्यालय के बावजूद कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए झोलाछाप क्लीनिक संचालित करना शासन व जनहित में हैं? यदि नहीं तो सभी सक्षम विभाग अपने दायित्व व कर्तव्यों का निर्वाहन कर ऐसे अपराध पर सख्त कार्यवाही करेगें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जांच एवं कार्यवाही संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। (ख) जी हां। उक्‍त शिकायत पर मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी, अनूपपुर द्वारा प्राप्‍त शिकायत पर दिनांक 24.09.2024 को श्री अनिल कुमार गुप्ता को की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। पत्र की छायाप्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) एवं (घ) उतरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

माध्‍यमिक शिक्षकों को उच्‍च पद में पदोन्‍नति

[स्कूल शिक्षा]

80. ( क्र. 2389 ) श्री हरिबाबू राय [इंजीनियर] : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पदोन्नति में डी.एल.एड. धारी शिक्षकों को पदोन्नत नहीं किया जा रहा है, क्या यह सही है? (ख) प्रश्‍नयांश गजट 2018 में डी.एल.एड. धारी माध्यमिक शिक्षकों को पदोन्नत किया गया था, किंतु 2024 के गजट में नियम बदल दिए आखिर क्यों जबकि भर्ती नियम में यह नहीं था।                            (ग) यदि यह नियम बनाया है तो शासन की कोई योजना है कि उनको बी.एड. करने का अवसर दिया जावे ताकि वह पदोन्नति से वंचित न रहें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विधिक कारणों से वर्ष 2016 से पदोन्नति की कार्यवाही बाधित होने के कारण पदोन्नति नहीं की जा रही है। भर्ती नियमों में निर्धारित योग्यता एवं पात्रता के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। नियमों में स्पष्टीकरण के उददेश्य से संशोधन किया गया है। (ग) शासकीय महाविद्यालयों में नियमानुसार प्रवेश की व्यवस्था है।

सामुदायिक चिकित्‍सालय में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

81. ( क्र. 2390 ) श्री हरिबाबू राय [इंजीनियर] : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा अशोकनगर में नगरपालिका परिषद शाढौरा सामुदायिक चिकित्सालय में कितने-कितने पद मय डॉ. नर्स, अन्य स्टाफ, सफाई कर्मचारी सहित सभी के कितने पद स्वीकृत है तथा वर्तमान में कितने कार्यरत हैं? सूचीबद्ध विस्तार से जानकारी दें। (ख) लगभग 200 ग्राम इस सामुदायिक चिकित्सालय में आते है, परंतु महिला प्रसूति हेतु कोई भी महिला डॉ. काफी वर्षों से नहीं है। क्षेत्र की महिलाओं को प्रसूति हेतु गुना या अशोकनगर काफी दूर आकस्मिक हालात में जाना पड़ता है। कई बार तो रास्ते में भी बच्चे जन्म ले लेते है। कृपया तत्काल ही महिला चिकित्सक की पदस्थापना करने के आदेश करने की कृपा करें। यह आदेश कब तक करेंगे? (ग) सामुदायिक चिकित्सालय में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर देगें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) उपलब्ध चिकित्सकों एवं स्टॉफ के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बासठ"

विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

82. ( क्र. 2418 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समग्र शिक्षा अभियान में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों पर इस नीति के अनुसार केवल नियमित पद के समान समकक्षता वेतन निर्धारण का पालन किया गया, लेकिन इसमें उल्‍लेखित अनुकम्‍पा नियुक्ति उपादान जैसी अन्‍य सुविधाओं से वंचित क्‍यों रखा गया है? उपादान अनुकम्‍पा नियुक्ति जैसे संवेदनशील बिन्‍दुओं पर समग्र शिक्षा अभियान की राज्‍य कार्यकारिणी समिति‍ के समकक्ष अभी तक प्रस्ताव क्‍यों नहीं रखा गया? इस संबंध में अभी तक समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है, नोटशीट के प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करते हुये यह बतलाएं कि क्‍या यह प्रस्‍ताव आगामी कार्यकारिणी समिति में रखा जाएगा, यदि नहीं तो क्‍यों और रखा जाएगा तो कब तक? 22 जुलाई 2023 के पश्‍चात समग्र शिक्षा अभियान में कितने संविदा कर्मचारी सेवानिवृत्‍त हुए हैं और सेवा के दौरान कितने संविदा कर्मचारियों की मृत्‍यु हुई है? सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों को उपादान का भुगतान और मृत कर्मचारी के परिवार के आश्रित को अनुकम्‍पा नियुक्ति कब तक दी जाएगी? (ख) 22 जुलाई, 2023 के संविदा नीति में समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत कर्मचारियों (संविदा) के कुछ पदों के पूर्व से मिल रहे ग्रेड-पे कम करके सातवें वेतनमान का लेवल कम किए गए हैं, वो कौन से पद हैं तथा इसका कारण क्‍या था, एम.आई.एस. कॉर्डिनेटरों, डाटा एन्‍ट्री आपरेटरों, सहायक परियोजना समन्‍वयक महिला के द्वारा सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र 11 अगस्‍त 2023 के अनुसार कार्यालय में लगाई गई अपीलों तथा लेखापालों के अभ्‍यावेदन पर अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई? संबंधित नस्‍ती तथा संलग्‍न समस्‍त दस्‍तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करते हये बताएं कि उनके अभ्‍यावेदनों को सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा बनाई गई अपील समिति के समक्ष कब तक भेजा जाएगा और उनका सातवें वेतनमान अनुसार लेवल कब तक सुधार किया जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमाक सी 5-2/2018/1/3 दिनाक 22.7.2023 के अनुसार उपादान अनुकम्पा नियुक्ति, इत्यादि का पालन समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन प्राप्त होने पर ही किया जायेगा। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। 22 जुलाई 2023 के पश्चात समग्र शिक्षा अभियान में 56 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और सेवा के दौरान 12 संविदा कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन प्राप्त होने पर ही उपादान अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी कार्यवाई की जायेगी। (ख) समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत सहायक प्रबंधक/जिला परियोजना समन्वयक, विकास खण्ड स्रोत समन्वयक, जिला महिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर-1 का ग्रेड वेतन कम करने से प्राप्त होने वाला वेतन वर्तमान में प्राप्त वेतन से कम हो रहा था। अतः इन कर्मचारियों का मानदेय नियमानुसार संरक्षित किया गया है। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा लगाई गई अपील/अभ्यावेदनों पर दिनाक 26.04.2024 को मंत्रालय स्थित सामान्‍य प्रशासन विभाग में आयोजित बैठक में समग्र शिक्षा अभियान की राज्‍य कार्यकरिणी समिति की बैठक दिनांक 31.08.2023 में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के नियमित पदों के समकक्षता का निर्धारण करते हुए मैट्रिक्‍स लेबल का न्‍यूनतम वेतन में उपभोगता मूल्‍य सूचकांक के आधार पर संशोधित परिलाब्धियां दिये जाने के निर्णय से अवगत कराया गया। (बैठक दिनांक 26.04.2024 हेतु जारी पत्र एवं राज्‍य कार्यकरिणी समिति की बैठक दिनांक 31.08.2023 की कार्यवाही विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थिति नहीं होता।

नियमों के विरूद्ध आदेश जारी होना

[स्कूल शिक्षा]

83. ( क्र. 2419 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्‍कूल शि‍क्षा विभाग में स्‍थायी स्‍‍थानांतरण नीति वर्ष 2022 दिनांक 08.09.2022 के अनुसार सतना जिले में प्रतिनियुक्ति से वापसी होने पर शिक्षकीय संवर्ग के कर्मचारियों की पदस्‍थापना के अधिकार किस-किस पदनाम/स्‍तर के अधिकारियों को प्राप्‍त थे? उक्‍त आदेशों की एक प्रति दें।                                      (ख) क्या संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सेवा के द्वारा स्थानान्तरण नीति 2022 लागू होने पश्चात शिक्षकीय संवर्ग कर्मचारियों की पर स्थापना में प्रश्‍नांश (क) वर्णित नियमों का अधिकार न होने पर भी उल्लंघन किया? अगर नहीं तो दिनांक 01/04/2022 से प्रश्‍नतिथि तक सतना जिले में विभिन्न कार्यालयों के द्वारा कि‍ए गए सभी स्थानान्तरण आदेशों की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए बतायें कि उक्त स्‍थानांतरण किस नाम/पदनाम ने किस अधिकार के तहत आदेशों को जारी किया? प्रकरणवार सूची दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित नियमों की अनदेखी कर प्रश्‍नांश (ख) में की गई पदस्थापनाओं के दोषियों किस नाम/पदनाम के विरुद्ध राज्य शासन कब, क्या कार्यवाही करेगा? प्रकरणवार/ स्थानान्तरणवार जानकारी दें। (घ) वर्ष 2021 में क्या जिला स्तरीय स्थानान्तरण के अधिकार स्थानीय प्रभारी मंत्री जी को दिये और उनके अनुमोदन पर स्थानान्तरण होना था? क्या जिला शिक्षा अधिकारी सतना ने कनादमणि द्विवेदी प्राथमिक शि‍क्षक शा.प्रा.शा. बिछिया का अनुमोदन किस संस्था के लिए प्राप्त किया? उसका स्थानान्तरण किस संस्था के लिए डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया? प्रतिलिपि दें क्या उक्त श्री द्विवेदी स्थानान्तरण अनुमोदित स्थान से हटकर (दूसरे स्‍थान पर करने) जबकि रिक्त पद का शालावार पोस्ट कोड दिया था करने वाले जिला शिक्षा अधिकारी को शासन कब तक निलम्बित करेगा? प्रकरणवार, बिन्‍दुवार दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक अनुसार है। (ख) समग्र शिक्षा से वापसी उपरांत शिक्षकों की वेतन व्यवस्था हेतु शाला आवंटन किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। प्रश्‍नाधीन श्री कनादिमणि द्विवेदी प्राथमिक शिक्षक के स्थानांतरण हेतु शास प्रा.शाला बिछिया से शाप्रा शा गुजरा के लिए अनुमोदन किया था। संबंधित का स्थानांतरण आदेश जगहटा के लिये जारी किया गया। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। इस संबंध में दोषी अधिकारी के विरुद्ध संभागीय आयुक्त रीवा के आदेश क्रमांक 126/6-वि/विजा 2022 रीवा दिनांक 01.09.2022 कार्यवाही की जा चुकी है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शिक्षा विभाग का बजट आवंटन

[स्कूल शिक्षा]

84. ( क्र. 2451 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिला अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में कितना-कितना बजट किन-किन कार्यों हेतु स्वीकृत किया गया? वर्षवार सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित बजट से कौन-कौन से कार्य कहां-कहां पर किस निर्माण एजेन्सी द्वारा कितनी-कितनी राशि से कराये गये, मदवार, वर्षवार संपूर्ण सूची देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित कार्यों में से कौन-कौन से पूर्ण या अपूर्ण अथवा अप्रारंभ है, कारण सहित सूची देवें। (घ) क्या शासकीय माध्यमिक शाला बचैया, विकासखण्ड बहोरीबंद जिला कटनी के शाला प्रांगड में पुरानी शाला भवन तीन कमरे खण्डहर की स्थिति में खडे है, जिनका वर्तमान समय में कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उत्तर में यदि हाँ, तो क्या विभाग इन जर्जर भवनों को डिस्पोजल करने हेतु कोई कार्यवाही करेगा, उत्तर में यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-"एक" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-"दो" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे "तीन" अनुसार। (घ) जी हाँ। शेषांश कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

समयमान वेतनमान का लाभ

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

85. ( क्र. 2452 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में कार्यरत कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी प्रश्‍न दिनांक तक समयमान लाभ हेतु पात्र हैं जिन्हें समयमान का लाभ नहीं दिया गया है और वे कब से पात्र हैं? पात्र होने के बावजूद भी उन्हें समयमान का लाभ क्यों नहीं दिया गया है? (ख) क्या विभाग के कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पिछले कई वर्षों से समयमान का लाभ नहीं दिया है तथा सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? बचे हुए कर्मचारियों को समयमान का लाभ कब तक प्रदाय किया जाएगा? (ग) खाद्य एवं औषधि विभाग के शासकीय सेवकों को समयमान लाभ प्रदाय करने हेतु विगत 5 वर्षों में कब-कब डीपीसी की बैठक आयोजित की गई? क्या उक्त बैठक सामान्य प्रशासन विभाग अथवा वित्त विभाग के नियमों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमित अंतराल में की गई है?                             (घ) विभाग द्वारा समयमान लाभ हेतु गठित डीपीसी कमेटी की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी? क्या उसमें विभाग के समस्त पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम सम्मिलित लिए गये थे? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? क्या विभाग के कई शासकीय सेवक सेवानिवृत्त या मृत हो चुके है जिन्हें समयमान का लाभ नहीं दिया गया? क्या जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभाग कार्यवाही करेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) पात्रता का निर्धारण वित्‍त विभाग एवं सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर विभागीय समिति की बैठक के दौरान पदोन्‍नति हेतु आवश्‍यक अर्हता के आधार पर किया जाता है। विभागीय समिति की बैठक की अनुशंसा के आधार पर पात्र पाये गये अधिकारी एवं कर्मचारी को समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर के अनुक्रम में शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) खाद्य एवं औषधि विभाग के शासकीय सेवकों को समयमान लाभ प्रदाय करने हेतु विगत 5 वर्षों में वर्ष 2022, 2023, 2024 एवं 2025 में समयमान हेतु बैठक आयोजित की गई। अधिकारी/कर्मचारियों के विचारण वर्ष अनुसार समयमान प्रदान करने हेतु डीपीसी की बैठक किये जाने का प्रावधान नहीं है। अपितु वित्‍त विभाग के ज्ञाप दिनांक 04.08.2008 के अनुसार संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित समिति की बैठक उपरोक्‍तानुसार आयोजित की गई है। (घ) विभाग द्वारा समयमान हेतु गठित विभागीय समिति की अंतिम बैठक संवर्गवार वर्ष 2024 एवं 2025 में आयोजित की गई है जिसके विचारक्षेत्र में समयमान वेतनमान हेतु निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का नाम सम्मिलित किया गया है। अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

 

चतुर्थ समयमान वेतनमान में विसंगति

[स्कूल शिक्षा]

86. ( क्र. 2462 ) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान में दोहरी नीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? (ख) विभाग में प्राचार्य एवं व्याख्याताओं को चतुर्थ समयमान वेतनमान दिए जाने के आदेश है तो उच्च श्रेणी शिक्षक सहायक शिक्षक एवं अन्य शिक्षक संवर्ग को चतुर्थ समयानुसार वेतनमान नहीं देने का क्या कारण है? (ग) ऐसे कितने कर्मचारी है जो चतुर्थ समयमान वेतनमान प्राप्त किए बिना सेवानिवृत्त हो चुके हैं? (घ) विभाग ऐसी गम्भीर विसंगति कब तक दूर करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विभाग में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8-1/2023/नियम/चार भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2023 के द्वारा चतुर्थ समयमान वेतनमान दिये जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलित अनुरूप लिपिक/शीघ्रलेखक/भृत्‍य संवर्गीय कर्मचारियों को पात्रता अनुरूप प्रदाय की जाती है। (ख) सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक सवर्ग को चतुर्थ समयमान वेतनमान दिये जाने का वर्तमान में प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (क) एवं (ख) के अनुरूप शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जल स्‍तर की कमी से डार्क झोन

[जल संसाधन]

87. ( क्र. 2465 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में कौन-कौन से विकासखण्ड की किन-किन तहसीलों की ग्राम पंचायतों का भूमि जल स्तर कम होने के कारण डार्क झोन घोषित परिधि में आते है? नाम सहित जानकारी देवें।                       (ख) शासन द्वारा भू-जल संवर्धन हेतु विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में क्या-क्या कार्य किए गए हैं? कार्य का नाम, राशि, पंचायत एवं कार्य स्थल के नाम सहित जानकारी देवें। (ग) मंदसौर जिले में घोषित डार्क झोन के कारण कौन-कौन से शासन द्वारा चलाए जा रहे कार्य प्रभावित हुए हैं? जानकारी देवें। (घ) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई योजना के बाद जल स्तर में क्या सुधार हुआ है? जानकारी देवें। डार्क झोन में आने के बाद ग्राम एवं तहसील की वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) मंदसौर जिले के मंदसौर एवं सीतामऊ विकासखंड के सीतामऊ तहसील (सुवासरा विधानसभा) के 20 ग्राम डार्क जोन घोषित परिधि में आते है नाम सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्रअ अनुसार है। (ख) जल संवर्धन के किये गये कार्यों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्रब अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई योजना के पश्‍चात जल स्‍तर में सुधार का आंकलन करना कुछ समय पश्‍चात ही संभव है। परंतु आगामी 3–4 वर्षों के पश्‍चात् ही भू-जल स्‍तर में वृद्धि परिलक्षित होना संभावित है। भू-जल विद से प्राप्‍त वर्षा के पूर्व एवं पश्‍चात जल स्‍तर के आकड़ों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्रस अनुसार है।

मछुआरा सहकारी समितियों में वंशगत मछुआरों को प्राथमिकता

[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]

88. ( क्र. 2477 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या राज्‍य मंत्री, मछुआ कल्‍याण एवं मत्‍स्‍य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्षा काल में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता हैं? (ख) यदि हाँ, तो ऐसे मछुआरों के परिवार जिसकी आजीविका मछली पकड़ने और उसके विक्रय से होती है, उसका भरण पोषण वर्षा काल में कैसे होता होगा? क्या इसके लिए सरकार कोई राहत सामग्री और सहायता निधि प्रदान करती है? (ग) यदि नहीं तो क्यों नहीं? (घ) क्या सरकार भविष्य में मछुआरा परिवार की जीविका चलाने के लिए कोई योजना बनाएगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो कारण बताएं।

राज्‍य मंत्री, मछुआ कल्‍याण एवं मत्‍स्‍य विकास ( श्री नारायण सिंह पंवार ) : (क) जी हां। (ख) जी हां। केन्‍द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत बचत सह. राहत योजना चलाई जा रही है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) बंद ऋतु अवधि में सहायता हेतु बचत सह राहत योजना चलाई जा रही है, योजनांतर्गत हितग्राही को राशि रू 4500/- की सहायता प्रदान की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अनु.जा. एवं अनु.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का प्रदाय

[स्कूल शिक्षा]

89. ( क्र. 2482 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति 2022-23 से mptaas पोर्टल माध्यम से शुरूआत हुई, जिसमें अभी तक कितने छात्र रजिस्टर्ड, लाभान्वित एवं छात्रवृत्ति से प्रश्‍न दिनांक तक वंचित क्यों है? (ख) मध्यप्रदेश के अधिकांश शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के 2022-23 से mptaas पोर्टल से छात्रवृत्ति के आवेदन लिये जाते हैं। स्कूल के प्राचार्य एवं संबंधित कर्मचारी की लापरवाही से अधिकांश छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हो रहे हैं। क्या विभाग लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बतावें। (ग) प्रदेश के ज्यादातर विद्यालयों में छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई है तो राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 40 प्रतिशत राशि मिल सकी है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत दी जाने वाली राशि अभी तक जारी नहीं हुई, क्यों? संबंधित प्राचार्य एवं जिम्मेदार कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ, शालेय विद्यार्थियों (कक्षा 9 से 12) की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है। (ख) जी नहीं, पोर्टल पर छात्रों द्वारा स्वयं आवेदन किया जाता है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) केन्द्रांश की राशि केन्द्र शासन द्वारा सीधे विद्यार्थियों के खाते में अंतरित की जाती है अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तिरेसठ"

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के गैर अवासीय पट्टे

[राजस्व]

90. ( क्र. 2547 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) क्या राजस्व विभाग द्वारा सन् 1970-1980 के दशक में प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिये गैरअवासीय अर्थात कृषि या अन्य उपयोग हेतु भूमि के पट्टे बांटे गये थे? (ख) बण्डा विधानसभा में किन-किन ग्रामों में प्रश्‍नांश (क) अनुसार पट्टों का वितरण किया गया था? (ग) बण्डा विधानसभा के किन-किन ग्रामों में पट्टो का वितरण, संबंधित भूमियों पर वन-अधिनियम की धारा-4 के प्रकाशन के उपरांत किया गया? (घ) बण्डा विधानसभा के किन-किन ग्रामों में ऐसे उक्त पट्टाधारियों का वन विभाग द्वारा कब्जा हटाया गया है या हटाने की कार्यवाही की जा रही है। (ड.) क्या बण्डा विधानसभा में पट्टों का वितरण वन अधिनियम की धारा-4 के प्रकाशन के संज्ञान में रहते हुये किया गया? (च) क्या पट्टा वितरण की कार्यवाही तत्कालीन सरकार के निर्देश पर की गई? (छ) क्या उक्त अनुसार वितरित पट्टों की भूमि पर वन अधिनियम की धारा-20 की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है? अगर हाँ तो ऐसा किन-किन ग्रामों की भूमि के संबंध में हुआ है?                                          (ज) अगर नहीं तो क्या वन अधिनियम की धारा-20 की कार्यवाही के पूर्व वन विभाग उक्त पट्टाधारियों को उनके कब्जे से बेदखल कर सकता है? (झ) क्या उक्त पट्टाधारियों को न्याय दिलाने के लिये उचित निर्देश जारी किये जायेंगे?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) ग्रामवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) नहीं। धारा 4 प्रकाशन से संबंधित ग्राम व खसरा नंबरों में राजस्व विभाग के पट्टो का वितरण नहीं किया गया है। वन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक मा.चि./2025/772 दिनांक 24.7.2025 से प्रेषित जानकारी अनुसार वन अधिनियम की धार-4 के प्रकाशन उपरांत वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनाधिकार समिति द्वारा मान्य दावों में से प्रश्‍न दिनांक तक 249 व्यक्तिगत रकवा 166.754 हेक्टेयर में वनाधिकार पत्र जारी किये गये। (घ) वन विभाग द्वारा पत्र दिनांक 247 2025 से प्रेषित जानकारी के अनुसार पट्टाधारियों का कब्जा नहीं हटाया गया है। (ड.) उत्तरांश (ग) अनुसार। (च) राजस्व भूमि पर राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अंतर्गत पट्टा वितरण तथा वन विभाग द्वारा वन भूमि पर वन अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकार पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाती है। (छ) जी नहीं। वन व्यवस्थापन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (ज) जी नहीं। (झ) उत्तरांश (छ) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चौंसठ"

आर्थिक अनियमितताएं एवं प्रतिनियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

91. ( क्र. 2554 ) श्री महेश परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) प्रतिनियुक्ति की अवधि क्या उज्जैन जिले में RMSA के अतिरिक्त सहायक परियोजना समन्वयक पद पर एवं मूल पद हाई स्कूल प्राचार्य, वर्ष 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो म.प्र. शासकीय सेवक (प्रतिनियुक्ति) नियम 1997 के किस नियम के तहत? आदेश की प्रति दें। (ख) प्रतिनियुक्ति नियम- क्या 11 वर्ष 9 माह 3 दिन तक एक ही परियोजना/ पद पर प्रतिनियुक्ति का प्रावधान म.प्र. स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक संवर्ग) नियम, 2018 या केंद्र सरकार के DoPT दिशा-निर्देश, 1980 में है? यदि हां, तो कानून की प्रति दें। यदि नहीं, तो उल्लंघन के लिए जिम्मेदार कौन है? (ग) आर्थिक अनियमितता-RMSA के 302 में से 205 निर्माण कार्य मापदंड से कम होने पर एजेंसी बदली गई, किंतु निगरानी/सत्यापन में कमी के लिए परियोजना अधिकारियों पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत कार्यवाही क्यों नहीं हुई? दोषियों के नाम/पद दें। (घ) सिंहस्थ 2028 प्रशिक्षण-सिंहस्थ 2028 हेतु स्कूल शिक्षा विभाग, उज्जैन के कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रयागराज कुंभ मेला प्रशिक्षण हेतु भेजा गया? उनके नाम, पद, सेवानिवृत्ति तिथि, शासकीय मद, व्यय राशि, बिल/वाउचर की प्रतियां दें। (ड.) सेवानिवृत्ति 2026-प्रश्‍न 4 में उल्लिखित कर्मचारियों में से कितने 2026 में सेवानिवृत्त होंगे? (च) औचित्य की जांच-क्या 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों का प्रयागराज प्रशिक्षण म.प्र. वित्तीय संहिता, 1955 के उल्लंघन में सरकारी राशि का दुरुपयोग है? यदि हाँ, तो दोषियों पर कार्रवाई का विवरण दें। (छ) स्कूल भवन हस्तांतरण-उज्जैन सुदामा नगर वार्ड 18 के शासकीय स्कूल भवन के मटेरियल/शेड/पार्किंग को कहां हस्तांतरित किया गया? उसी दौरान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शेड/पेवर ब्लॉक हेतु किस मद से कितनी राशि व्यय हुई? बिल/वाउचर/जीएसटी बिल की प्रतियां दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालनालय के तहत जिला उज्जैन में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक की प्रतिनियुक्ति पत्र क./सीपीआई/आरएमएसए/प्रतिनियु/2013/2619 भोपाल दिनांक 26.09.2013 के द्वारा की गई थी। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। तदुपरांत आरएमएसए भोपाल लोक शिक्षण संचालनालय के क्र/आरएमएसए/2015-16/1083 दिनांक 23.10.2015 के द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि 02 वर्ष के लिये बढ़ाई गई। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है, तदोपरांत आरएमएसए भोपाल लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र/आरएमएसए/2018/2048 दिनांक 14.12.2018 द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि को आगामी आदेश तक निरंतर रखे जाने के निर्देश जारी किए गए है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है(ख) अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अंतर्गत विभागीय कार्यों की निरंतरता हेतु कार्यरत रखा गया है तथा कार्यरत लोक सेवक विभागीय कर्मचारी हैं, अतः प्रतिनियुक्ति नियम लागू नहीं होते है।                                     (ग) अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक की नियुक्ति के पूर्व 302 में से 228 निर्माण कार्यों को निर्धारित मापदंड से कम आकार का किये जाने के कारण संबंधित ऐजेंसी के कार्य को रोका गया। कलेक्टर उज्जैन के अनुमोदन से पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा परीक्षण किया गया एवं लघुउद्योग निगम से रूपये-151.118 लाख की राशि वसूल कर समग्र शिक्षा के खाते में जमा की गई। तदोपरांत जिलाधीश उज्जैन, के अनुमोदन से शेष बचे 74 कक्षो का निर्माण कार्य ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा से कराया जाकर नियमानुसार भुगतान किया गया। म.प्र. लघु उद्योग निगम की राशि वापसी एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यादेश की प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हां। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। (ड.) प्रश्‍नांश (घ) उल्लेखित दोनों अधिकारी की सेवानिवृत्ति वर्ष 2026 में होनी है।                                        (च) भ्रमण/अवलोकन का कार्य स्वयं के व्यय पर किया गया, अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (छ) शासकीय हाईस्कूल सुदामानगर का भवन जिला कलेक्टर उज्जैन के निर्देशानुसार शासकीय मॉडल उज्जैन के परिसर में लगने वाले माध्यमिक विद्यालय में हस्तांतरित किया गया। सुदामानगर में भवन को अरबन डेवलपमेन्ट विभाग द्वारा गिराया जा रहा था, तो शिक्षा विभाग के मटेरियल को जिसमें शेड एवं पैवर ब्लॉक सम्मिलित थे, उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगाया गया। संबंधित एजेन्सी द्वारा ही मटेरियल को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगाया गया है। अतः शासकीय मद से कोई व्यय नहीं हुआ है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

लेखा परीक्षा की आपत्तियां एवं कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

92. ( क्र. 2555 ) श्री महेश परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) CAG लेखापरीक्षा- क्या स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश के अंतर्गत महानियंत्रक एवं महालेखाकार (CAG), ग्वालियर द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और CAG (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के तहत प्रावधानित है? यदि हां, तो वर्ष 2013 से वर्ष 2024 तक जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और संयुक्त संचालक, उज्जैन के कार्यालय की कितनी बार लेखा परीक्षा हुई? प्रत्येक ऑडिट की प्रतियां प्रदान करें। (ख) CAG आपत्तियां- क्या वर्ष 2013 से वर्ष 2024 तक CAG रिपोर्ट में स्कूल शिक्षा विभाग, उज्जैन के संबंध में गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई जैसा कि CAG अधिनियम, 1971 की धारा 16 में उल्लेखित है? यदि हां, तो आपत्तियों की वर्षवार प्रतियां और रजिस्टर प्रदान करें। (ग) CAG रिपोर्ट पर कार्यवाही- क्या CAG रिपोर्ट की आपत्तियों पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 और म.प्र. वित्तीय संहिता, 1955 के तहत कार्यवाही की जाती है? यदि हां, तो स्कूल शिक्षा विभाग, उज्जैन में दोषी अधिकारियों (नाम, पद) पर वर्ष 2013 से वर्ष 2024 तक की गई कार्यवाहियों का विवरण, आपत्तियों के रजिस्टर और अभिलेखों की प्रतियां दें। (घ) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) ऑडिट- वर्ष 2013 से वर्ष 2024 तक RMSA, उज्जैन की ऑडिट, आपत्तियों और उनके निराकरण का विवरण, म.प्र. स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक संवर्ग) नियम, 2018 के तहत अभिलेख सहित प्रदान करें। (ड.) राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल और वित्त विभाग, म.प्र. शासन से उपरोक्त प्रश्‍नों के उत्तर, CAG ऑडिट रिपोर्ट, आपत्तियों के रजिस्टर और कार्यवाही के अभिलेख 30 दिन की समय-सीमा में उपलब्ध कराएं।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हां। संयुक्त संचालक उज्जैन (निरंक) एवं जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन (02) बार ऑडिट किया गया। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) ऑडिट रिर्पोट में गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं निरंक दर्शाई गई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। उत्‍तराशं (ख) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                 (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वीर भारत न्यास द्वारा शोध पीठ का कार्यक्रम

[संस्कृति]

93. ( क्र. 2559 ) श्री ऋषि अग्रवाल : क्या राज्‍य मंत्री, संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या संस्‍कृति विभाग के अधिष्‍ठान वीर भारत न्‍यास द्वारा शोध पीठ में फ्लेक्‍श, आकल्‍पन, लाईट-साउंड व्‍यवस्‍था, टेंट, फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग, डॉक्‍यूमेंट्री फिल्‍म, वीडियो जिंगल, विविध मुद्रण कार्य, पैनल वाल, किराए पर वाहन एवं अन्‍य कार्य कराये गये है यदि हाँ, तो 1 अप्रैल, 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस माध्‍यम से कार्य कराये गये, इसके लिए क्‍या प्रक्रिया एवं मापदण्‍ड अपनाए गए? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में उक्‍त कार्यों हेतु किन संस्‍थाओं के टेण्‍डर आये, किन संस्थाओं को कार्य दिया गया, दरें निर्धारित करने के क्‍या मापदण्‍ड थे एवं क्‍या प्रक्रिया अपनाई गई? कार्यादेशों की प्रतियों के साथ जानकारी दें। उक्‍त अवधि में प्रत्‍येक कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई मदवार बताएं, क्‍या-क्‍या कार्यक्रम संचालित किए गए? पूर्ण जानकारी दें। जनहित के क्‍या-क्‍या कार्य हुए, इससे आमजन को क्‍या लाभ पहुंचा?

राज्‍य मंत्री, संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार।

वरिष्ठता का लाभ

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

94. ( क्र. 2572 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डॉ. यशवंत धावले को वर्ष 2007 से 2011 तक सहायक प्राध्यापक कार्डियक एनेस्थीसिया गांधी मेडिकल कालेज भोपाल के पद पर कार्य किया, इस्तीफा देने के बाद उनकी नई नियुक्ति एनेस्थीसिया विभाग गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में दिसंबर 2011 में हुई, यदि हाँ, तो उन्हें कार्डियक एनेस्थीसिया की वरिष्ठता का लाभ एनेस्थीसिया विभाग में दिया गया अथवा नहीं, यदि वरिष्ठता का लाभ दिया गया तो वरिष्ठता सूची की सत्यापित प्रति देंl यदि वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया? (ख) वर्ष 2001 में शासन द्वारा एफ3/5/98/55/वि-3 के तहत कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग का गठन किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त विभाग में महाविद्यालय स्तर पर नियुक्त कुल 12 पदों की चयन प्रक्रिया, नियुक्ति आदेश, पदोन्नति‍ आदेश और तिथि देवें, जबकि कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग में वरिष्ठ पद सृजित हैं, फिर भी डीएम पाठ्यक्रम प्रारंभ न होना राज्यहित में क्यों उचित माना गया? इसमें हुई देरी से संभावित राजस्व हानि हुई एवं यदि डीएम 2015 से शुरू होता तो प्रदेश को क्या लाभ होते? (ग) क्या डीन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल दिनांक 11/10/2022 के आदेश क्रमांक 40332/एम सी/04/स्था/ राज/2022 द्वारा कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग को एक पृथक विभाग है? यदि हाँ, तो उक्त आदेश के आधार, प्रशासनिक कारण, वित्तीय दायित्व एवं शासन से प्राप्त स्वीकृति आदेश की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की जाएं। (घ) क्या कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग के सृजन आदेश उपलब्ध नहीं है, उक्त विभाग के सृजन आदेश शासन को उपलब्ध क्यों नहीं कराया?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हां। जी हां। जी नहीं। एनेस्थीसिया विभाग में नवीन नियुक्ति होने के कारण उन्हें पूर्व पदस्थापना कार्डियक एनेस्थीसिया की सेवा अवधि का लाभ एनेस्थीसिया विभाग में वरिष्ठता हेतु नहीं दिया गया।                             (ख) जी हां। उक्त आदेश एवं आदेश दिनांक 02.09.2009 द्वारा कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग में प्राध्यापक का 01 पद, सह प्राध्यापक का 01 पद एवं सहायक प्राध्यापक का 02 पद, इस प्रकार शैक्षणिक सवंर्ग के कुल 04 पद स्वीकृत किये गये थे, जिनके नियुक्ति आदेश, पदोन्नति आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। प्रश्‍नांश से संबंधित शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) कार्यालय अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा प्रश्‍नांश में उल्लेखित आदेश क्रमांक उक्त दिनांक को जारी नहीं हुआ था, अपितु उक्त दिनांक 11.10.2022 को आदेश क्रमांक 40342 जारी हुआ था, जिसके अनुसार कार्डियक एनेस्थीसिया एक पृथक विभाग है पत्र की प्रतिलिपि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''''अनुसार। पद सृजन एवं वेतनमान स्वीकृति आदेश की प्रतिलिपि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''''अनुसार। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जिला शिक्षा अधिकारी की जाँच

[स्कूल शिक्षा]

95. ( क्र. 2574 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) विधानसभा प्रश्‍न संख्‍या 153 (क्र.2873) दिनांक 24 मार्च, 2025 के प्रश्‍नांश (क) के उत्तर में कलेक्टर ग्वालियर को प्रेषित जांच प्रतिवेदन का परीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा कराया जा रहा है क्या प्रतिवेदन का परीक्षण (जांच) की जा चुकी है यदि हाँ, तो इस जांच में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये गये, क्या दोषियों के प्रति कोई कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की गई है यदि हाँ, तो क्या? आदेश की प्रति दें। यदि अभी तक जाँच नहीं कराई तो इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी है क्या जांच न कराने में लापरवाह अधिकारियों के प्रति कोई कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो क्या और कब तक? (ख) क्या A.E.O. केन्द्र पारि, घाटीगॉव जिला ग्वालियर में शा.मा.वि. रामपुर को सम्मि‍लित किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? क्या जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर श्री कटियार की हठधर्मिता के कारण पारि पंचायत के ग्राम रामपुर के स्कूल को पनिहार A.E.O. केन्द्र पर जानबूझकर जोड़ा गया है यदि नहीं तो ग्राम पंचायत पारिके ग्राम रामपुर को पंचायत से हटकर पनिहार में रखने का क्या औचित्य है? स्पष्ट करें।                          (ग) क्या जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजय कटियार को ग्वालियर से स्थानान्तरण किया गया है यदि हाँ, तो स्थानान्तरण आदेश से प्रश्‍न दिनांक तक इनको ग्वालियर से रिलीव क्यों नहीं किया गया? श्री कटियार ग्वालियर में कब से पदस्थ है इतने लम्बे समय से पदस्थ होने के बाद तथा इनके प्रति बहुत सारी शिकायतें होने के बाद भी इनको रिलीव न करने का क्या कारण हैं? स्पष्ट करें। अब इनको कब तक रिलीव कर दिया जावेंगा? स्पष्ट करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग नियमानुसार पाई गई। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। संबंधित को कार्यमुक्त कर दिया गया। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पेंच डायवर्सन स्कीम से नहरों में पानी पहुंचना

[जल संसाधन]

96. ( क्र. 2597 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माचागोरा डेम की दांयी तट नहर एवं बांयी तट नहर में अंतिम छोर के किसानों तक पर्याप्त पानी पहुंच रहा है? यदि नहीं तो क्या कारण है? (ख) कब तक अंतिम छोर तक किसानों को पानी मिल पायेगा? (ग) क्या योजना के अन्तर्गत बनने वाली छोटी-छोटी शाखा नहरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है यदि नहीं तो कब तक पूर्ण होगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) माचागोरा डेम की दांयी तट मुख्य नहर एवं बांयी तट मुख्य नहर में अंतिम छोर के किसानों तक पर्याप्त पानी पहुंच रहा है। इनकी शाखा नहर एवं वितरक शाखा नहरों में निर्माण/मरम्मत कार्य प्रगतिरत होने के कारण छोटी नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचना प्रतिवेदित है। (ख) शाखा नहर एवं वितरक शाखा नहरों का निर्माण/ मरम्मत कार्य पूर्ण होने पर अंतिम छोर तक किसानों को पानी मिलना संभव हो सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) दिसम्बर 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

व्यक्तिगत भूमि का नामांतरण

[राजस्व]

97. ( क्र. 2598 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चौरई तहसील में व्यक्तिगत भूमि नामांतरण के कुल कितने प्रकरण वर्ष 2024-25 में दर्ज हुए? नाम सहित देवें। (ख) उपरोक्त वर्ष में कितने प्रकरणों का निपटारा किया गया? (ग) कितने प्रकरणों को उपरोक्त वर्ष में निरस्त किया गया? नाम सहित बतावें। (घ) प्रकरणों को निरस्त करने का कारण नियम सहित बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तहसील चौरई अंतर्गत व्यक्तिगत भूमि नामांतरण के 2688 प्रकरण वर्ष 2024-25 में दर्ज हुये है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट –'' अनुसार है। (ख) तहसील चौरई अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 2683 प्रकरण का निराकरण किया गया। (ग) तहसील चौरई अंतर्गत उक्त वर्ष 149 प्रकरण निरस्त किये गये। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट'' अनुसार है। (घ) तहसील चौरई अंतर्गत प्रकरणों को निरस्त करने के नियमानुसार पृथक-पृथक कारण है, जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट –'' अनुसार प्रारूप (ख) में दर्शाये गये है।

भूमियों पर अवैध कब्जा

[राजस्व]

98. ( क्र. 2600 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुरई विधानसभा क्षेत्र की मालथौन तहसील अन्तर्गत हल्का नम्बर 2 में स्थित शासकीय भूमि के खसरा नम्बर 515, 519, 520 एवं 522 पर विगत कितने वर्षों से किन-किन व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया गया है? (ख) इसी तरह मालथौन तहसील के ही हल्का नम्बर 5 गंगऊ के खसरा नं. 268/3 भूमि स्वामी श्रीमती राजकुमारी एवं श्रीमती मायादेवी सेन, खसरा नम्बर 268/4 भूमि स्वामी श्री कल्याण/श्री शंकर, खसरा नम्बर 268/5, भूमि स्वामी श्री राजू, श्री लक्ष्मण पिता श्री हरपे आदिवासी, खसरा नम्बर 268/6, भूमि स्वामी श्री रंजीत पिता श्री गिरधारी सहित हल्का नम्बर 2 बघोनिया के खसरा नम्बर 41 भूमि स्वामी श्री मुलू/श्री रईसा आदिवासी, खसरा नम्बर 90 भूमि स्वामी श्री गुटई/श्री हल्के आदिवासी, खसरा नम्बर 231 भूमि स्वामी श्री मुन्ना/श्री हरप्रसाद आदिवासी एवं खसरा नम्बर 332 भूमि स्वामी श्री हरप्रसाद पिता श्री नत्थू आदिवासी की भूमियों पर किस-किस व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा किया गया है? (ग) क्या प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार उपरोक्तानुसार अवैध कब्जा की शिकायत जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सागर एवं विभिन्न राजस्व अधिकारियों को कब-कब प्राप्त हुई? की गई कार्यवाही का ब्‍यौरा क्या है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) ग्राम मालथौन में शासकीय भूमि खसरा नं. 515 रकवा 1.96 हे. पर वर्तमान में गोविन्द्र सिंह पिता बलवंत सिंह का अतिक्रमण रहा है। जिसे राजस्व प्र.क. 0031/1-68/2025-2026 आदेश दिनांक 17.06.2025 के आदेशानुसार उक्त ख.नं. 515 से गोविन्द्र सिंह पिता बलवंत सिंह को बेदखल किया गया जाकर नगर परिषद मालथौन को कब्जा सौंपा गया। 2- खसरा नं. 519, 520 एवं 522 रकवा 1.94, 0.74 एवं 2.41 हे. कुल रकवा 5.09 हे0 ग्राम मालथौन में शासकीय भूमि पर मौका जाँच के आधार पर गोविन्द्र सिंह पिता बलवंत सिंह राजपूत का अवैध कब्जा पाया गया जिसमें राजस्व प्रकरण क्र.0032/ब-68/2025-260033/अ-68/2025-26 न्यायालय तहसीलदार मालथौन में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही में लिया गया। (ख) हल्का नं. 05 ग्राम गगंऊ में खसरा नं. 268/3, 268/4,268/5, 268/6 रकवा कमशः 0.80, 0.80, 0. 80, 0.80 हे0 में मौके पर उपस्थित ग्राम पंचगणों द्वारा बताए अनुसार गोविन्द्र सिंह पिता बलवंत सिंह राजपूत का अनाधिकृत कब्जा पाया गया है। 2- ग्राम बधोनिया में हल्का नं. 05 ख.न. 41, 90, 231, 332 रकवा 1.32, 1.43, 0.04, 0.77 हे0 में मौके पर उपस्थित ग्राम पंचगणों द्वारा बताए अनुसार गोविन्द्र सिंह पिता बलवंत सिंह राजपूत का अनाधिकृत कब्जा पाया गया हैं। (ग) प्रश्‍नांश (क) और (ख) के संबंध में अवैध कब्जा की शिकायत कलेक्टर महोदय को दिनांक 05.07.2025 को ग्रामवासियों द्वारा की गयी, जो दिनांक 05.07.2025 को कलेक्टर महोदय के कार्यालय से आवक हुई एवं इस कार्यालय को भी प्राप्त हुई हैं। प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

जानवरों के काटने से व्यक्तियों की मौत

[राजस्व]

99. ( क्र. 2624 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक अवधि तक सांप, बिच्छू, डूबने, आकाशीय बिजली आदि से कितने व्यक्तियों की मौत हुई एवं कितने शिकार हुए? जानकारी वर्षवार देवें। प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु होने पर वर्ष 2015-16 से 2024-25 तथा अप्रैल 2025 से जून 2025 तक कितनी सहायता राशि दी गई? जिलेवार जानकारी दें। (ख) 2015-16 से जून 2025 तक धार, रतलाम तथा झाबुआ जिले में किस-किस तहसील में प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित कारण से, किस मृत व्यक्ति के लिए सहायता राशि खाते में भेजी गई? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित आपदा में भुगतान में घोटाले को लेकर‌ जन 2016 से जून 2025 तक किस-किस जिले में कितने प्रकरण कितनी राशि के पाए गए? किस-किस प्रकरण में किस-किस अधिकारी, कर्मचारी पर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई? किस-किस अधिकारी-कर्मचारी पर विभाग स्तर पर कार्यवाही की गई? (घ) आपदा प्रबंधन योजना को बनाया जाना तथा 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत क्षमता निर्माण मद में क्या-क्या कार्य किए जाते हैं? इस संदर्भ में जारी परिपत्र, निर्देश, आदेश की प्रति देवें। (ड.) प्राकृतिक आपदाओं में राहत पर मुख्य शीर्ष 2245 में आपदा प्रबंधन योजना को बनाया जाना तथा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई तथा वर्षवार जानकारी दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक अवधि तक सांप, बिच्छू, डूबने, आकाशीय बिजली आदि से मृतकों की संख्‍या एवं वितरित सहायता राशि की वर्षवार/जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) 2015-16 से जून 2025 तक धार, रतलाम तथा झाबुआ जिले में प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कारण से मृत व्‍यक्तियों के लिए सहायता राशि खाते में भेजे जाने संबंधी जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है।                                                 (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित आपदा में भुगतान में अनियमितता को लेकर जून 2016 से जून 2025 तक की जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'' अनुसार है। (घ) आपदा प्रबंधन योजना को बनाया जाना (SDMF) तथा 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत क्षमता निर्माण (Capacity Building) मद के अन्‍तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन्‍स में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य किये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन्‍स की छायाप्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'' अनुसार हैं। (ड.) 15वें वित्‍त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक है। वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक उक्‍त मदों में निम्‍नानुसार राशि व्‍यय हुई है :-

वर्ष

व्‍यय (रू. लाख में)

आपदा प्रबंधन योजना को बनाया जाना (SDMF)

15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण

2021-22

34915.71

1984.71

2022-23

48816.97

6003.77

2023-24

39499.26

595.81

2024-25

14814.35

5527.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विभिन्‍न विभागों को जारी प्रशासकीय स्‍वीकृतियों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट –'' अनुसार है।

गैर अनुसूचित जनजाति को विक्रय की कलेक्टर द्वारा अनुमति

[राजस्व]

100. ( क्र. 2665 ) श्री संजय उइके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) बालाघाट जिले में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि गैर अनुसूचित जनजाति‍ को विक्रय की कलेक्टर द्वारा अनुमति दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो पिछले 05 वर्षों में किन-किन तहसीलों की किन-किन अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की कितनी-कितनी भूमि किन-किन व्यक्तियों को कब-कब विक्रय हेतु अनुमति दी गई? (ग) अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि गैर अनुसूचित जनजाति को विक्रय हेतु दी गई अनुमति की प्रति उपलब्ध करावें?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) बालाघाट जिले में वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि गैर अनुसूचित जनजाति को विक्रय करने की अनुमति की जानकारी तहसीलवार निम्नानुसार है:- प्रकरणों की संख्‍या -तहसील का नाम व प्रकरणों की संख्या :- तहसील बालाघाट -23 प्रकरण, तहसील वारासिवनी -35 प्रकरण, तहसील लालबर्रा- 32 प्रकरण, तहसील कटंगी -04 प्रकरण, तहसील खैरलांजी -02 प्रकरण, तहसील किरनापुर- 02 प्रकरण, तहसील तिरोडी -04 प्रकरण, कुल-102, सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (ग) बालाघाट जिले में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि गैर अनुसूचित जनजाति को विक्रय हेतु दी गई अनुमति की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है।

स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में पद पूर्ति एवं सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

101. ( क्र. 2670 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के सिवनी विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत कितने सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, कितनी प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, कितने उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र एवं कितने पोषण आहार केन्‍द्र संचालित है? भवन विहीन कितने सामुदायिक, प्राथमिक एवं उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र है? भवन निर्माण कब तक करा दिया जावेगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में संचालित सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, कितने उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र एवं कितने पोषण आहार केन्‍द्र में कितने पद स्‍वीकृत है? स्‍वीकृत पदों के विरूद्व कितने चिकित्‍सक, पैरामेडिकल स्‍टाफ पदस्‍थ है। कितने पद रिक्‍त है? रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ग) सिवनी जिले में कितने एम्‍बुलेंस 108 एम्‍बुलेंस, जननी एक्‍सप्रेस एम्‍बुलेंस एवं शव वाहन उपलब्‍ध हैं? मरीजों के लिये एम्‍बुलेंस की उपलब्‍धता नहीं हो पा रही है? कारण बताएं। स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं में उपलब्‍ध एम्‍बुलेंस किन-किन मरीजों को कहां-कहां से कब-कब सेवाएं उपलब्‍ध कराई गई है? वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार उपलब्‍ध करायें। (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में कितने प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र को सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, कितने उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र को प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में उन्‍नयन किये जाने का प्रस्‍ताव है? यदि हां, तो जानकारी उपलब्‍ध करायें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी निम्‍नानुसार है:-

क्र.

संस्‍था का नाम

संख्‍या

1

जिला चिकित्‍सालय

1

2

शहरी प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र

1

3

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र

1

4

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र

6

5

उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र

50

6

आंगनवाड़ी केन्‍द्र (पोषण आहार)

2134

सिवनी विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत कोई भी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र एवं प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र भवन विहीन नहीं है एवं 11 उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र भवन विहीन थे। जिनमें से 10 उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों का निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं जिन्‍हे मार्च 2026 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है एवं शेष 01 उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र ग्राम डोरली छतरपुर में भूमि की उपलब्‍धता न होने के कारण राष्ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन द्वारा जारी प्रशासकीय स्‍वीकृति निरस्‍त कर दी गई है। (ख) जानकारी निम्‍नानुसार है-

 

 

क्र.

संस्‍था का नाम

पदनाम

स्‍वीकृत

कार्यरत

रिक्‍त

1

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र

चिकित्‍सा संवर्ग

08

03

05

पैरामेडिकल संवर्ग

31

18

13

2

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र

चिकित्‍सा संवर्ग

09

05

04

पैरामेडिकल संवर्ग

46

28

18

3

उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र

पैरामेडिकल संवर्ग

79

69

10

4

जिला चिकित्‍सालय

चिकित्‍सा संवर्ग

53

25

28

पैरामेडिकल संवर्ग

400

255

145

5

आंगनवाड़ी केन्‍द्र (पोषण आहार)

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

2134

2087

47

सहायिका

2134

1824

310

स्वास्थ्य कार्मिकों की नियुक्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) सिवनी जिले में कुल 22 संजीवनी 108 एम्‍बुलेंस (03 ए.एल.एस., 19 बी.एल.एस.) एवं 21 जननी एक्‍सप्रेस उपलब्‍ध हैं। शव वाहन संचालन हेतु सेवा प्रदाता संस्‍था से दिनांक 24.03.2025 को अनुबंध हस्‍ताक्षरित किया गया है। शीघ्र ही शव वाहन सेवाओं का संचालन प्रारंभ किया जावेगा। वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक मरीजों के लिए एम्‍बुलेंस उपलब्‍धता की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार(घ) वर्तमान में सिवनी जिले के सिवनी विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं की नवीन स्‍थापना/उन्‍नयन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

जिम्मेदारों पर कार्यवाही

[परिवहन]

102. ( क्र. 2671 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में परिवहन विभाग द्वारा कितनी बसे एवं कितने अन्‍य वाहनों के परमिट एवं फिनेटस जारी किये गये है का विवरण देते हुए बतावें कि बसों एवं सवारी वाहनों के फिटनेस की जांच हेतु शासन के क्‍या निर्देश हैं? जिन वाहनों के परमिट जारी किये गये उनके फिटनेस की कार्यवाही एवं प्रमाण-पत्र हेतु क्‍य शर्तें है? शर्तों की प्रति देते हुये बतावें कि इनके फिटनेस हेतु किन अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया है के नाम, पद सहित विवरण देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्‍य में जो माल वाहक ट्रक वल्‍कर बाइकल अन्‍य की कुल क्षमता क्‍या निर्धारित की गई है। क्षमता से ज्‍यादा भार ढोने पर उनके जुर्माने बावत शासन के क्‍या निर्देश है? प्रति देते हुये बतावें कि वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक में कितने वाहनों पर कब-कब कार्यवाही की गई एवं कितनी राशि वसूली गई का विवरण माहवार, वर्षवार, जिलेवार देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार जो वाहन बिना परमिट व फिटनेस के चल रहे है उनकी जांच हेतु कितने दल बनाये गये है उन दलों द्वारा जांच उपरांत की गई कार्यवाही का विवरण देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार बिना परमिट वाहनों पर कार्यवाही न करने व्‍यक्ति हित पूर्ति कर कंडम वाहनों के फिटनेस कूटरचित तरीके तैयार कराकर परमिट देने एवं कई वर्षों से एक ही सीट और जगह में पदस्‍थ रहकर शासन के निर्देशों से हट कर कार्य करने के जिम्‍मेदारों पर क्‍या कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं तो क्‍यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सिवनी जिले में परिवहन विभाग द्वारा वर्ष-2022 से प्रश्‍न दिनांक तक 855 बस एवं 13312 अन्य वाहनों के फिटनेस तथा 8833 बसों एवं 5878 अन्य वाहनों के परमिट जारी किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। वर्ष-2022 से प्रश्‍न दिनांक तक सिवनी जिले में वाहनों के फिटनेस हेतु श्री देवेश बाथम, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सिवनी द्वारा प्रमाणित किया गया। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' '''' एवं '''' अनुसार है। (ग) आलोच्य अवधि में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सिवनी द्वारा स्वयं वाहन चेकिंग के दौरान बिना परमिट 74 वाहनों पर कार्यवाही कर उनसे रू. 3,81,000/- राजस्व राशि तथा बिना फिटनेस 74 वाहनों पर कार्यवाही कर रू. 2,93,000/- राजस्व राशि वसूल की गयी। आलोच्य अवधि में प्रभारी चेक पॉइंट, सिवनी द्वारा बिना परमिट 5792 वाहनों पर कार्यवाही कर उनसे रू. 4,44,15,700/- राजस्व राशि तथा बिना फिटनेस 783 वाहनों पर कार्यवाही कर रू. 35,58,000/- राजस्व राशि वसूल की गयी। (घ) अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सिवनी द्वारा उत्तरांश (ग) के अनुसार बिना परमिट वाहनों पर कार्यवाही की गयी है तथा नियमानुसार ही वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र तथा परमिट जारी किये गये हैं। जिसके परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्वामित्व योजना में त्रुटि सुधार

[राजस्व]

103. ( क्र. 2674 ) श्री विपीन जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना में दिए गए पट्टों में होने वाली त्रुटि के सुधार के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हाँ, तो विवरण देंवे। (ख) क्या स्वामित्व योजना के तहत दिए गए पट्टों का रजिस्टर्ड विक्रय व राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण हो सकता है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता में राजस्‍व अभिलेख में त्रुटि सुधार हेतु प्रावधान वर्णित है। (ख) जी हाँ। म.प्र. भू-राजस्‍व सहिंता की सुसंगत धाराओं का पालन करते हुए विक्रय पत्र पर नामांतरण किया जा सकता है।

ब्‍लड बैंक में शुल्‍क वसूली के प्रकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

104. ( क्र. 2675 ) श्री विपीन जैन : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिला चिकित्सालय की ब्लड बैंक में 300 रुपये शुल्क वसूली के मामले में तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. डी.के. शर्मा, ब्लड बैंक प्रभारी और उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसके खाते में रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा रहे थे, अब तक कलेक्टर अथवा शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है? कार्यवाही का विवरण, तिथिवार उपलब्ध कराया जाए। (ख) क्या मंदसौर जिला चिकित्सालय की ब्लड बैंक में 300 रुपये शुल्क वसूली के संबंध में कोई शासनादेश जारी किया गया है या जिला चिकित्सालय स्तर पर कोई निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त शासनादेश या निर्णय की प्रति उपलब्ध कराई जाए। (ग) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके कारण क्या हैं और सरकार इस प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित करती है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) मंदसौर जिला चिकित्सालय की ब्लड बैंक में 300 रूपये शुल्क वसूली के मामले में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक/शिकायत/2025/2522 दिनांक 15.03.2025, आदेश क्रमांक/शिकायत/2025/2653 दिनांक 20.03.2025 एवं पत्र क्र./शिकायत/2025/2685 दिनांक 21.03.2025 द्वारा जांच किये जाने हेतु जांचदल गठित कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर की नस्ती क्र. 111 दिनांक 14.05.2025 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मंदसौर को प्रेषित किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) कार्यवाही प्रचलन में है। गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

धार्मिक पर्यटन केन्‍द्रों का विकास

[पर्यटन]

105. ( क्र. 2681 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्‍य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड प्रदेश के आदिवासी बाहुल्‍य छिन्‍दवाड़ा के जुन्‍नारदेव विधानसभा के विकासखण्‍ड जुन्‍नारदेव एवं तामिया के धार्मिक पर्यटन स्‍थलों के लिए जिला कलेक्‍टर छिन्‍दवाड़ा के द्वारा प्रस्‍तावित योजनाओं को स्‍वीकृत हेतु पत्र क्र. 30 दिनांक 26.10.2019 प्रबंध संचालक म.प्र. राज्‍य पर्यटन विकास निगम पर्यटन भवन भदभदा रोड भोपाल को भेजा गया था? क्‍या उपरोक्‍त प्रस्‍ताव को स्‍वीकृत कर इस वित्तिय बजट 2025-26 में शामिल करने पर विचार करेंगे? (ख) क्‍या टूरिज्‍म बोर्ड द्वारा अनहोनी माता मंदिर, झिरपा तालाब, सतधारा, छोटा महादेव, विसर्जन घाट शनि मंदिर, तामिया रिजर्वर, सांगाखेडा भूराभगत, निमोटी नागदेव मंदिर, खुमकाल का तालखमरा, जुन्‍नारदेव विशाला मंदिर, लोधेश्‍वर मंदिर, सतघोघरी, आलमोद नागद्वारी, गिरजामाई मंदिर मुत्‍तौर धार्मिक पर्यटन केन्‍द्रों के विकास हेतु इस वित्तिय बजट 2025-26 में शामिल कर स्‍वीकृत करने पर विचार करेंगे? (ग) विधानसभा जुन्‍नारदेव में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं रोजगार के अवसर हेतु सतपुडा नेशनल पार्क एवं तामिया पातालकोट से लगे हुये ग्रामों में होम स्‍टे स्‍वीकृत कर इस वित्तिय बजट 2025-26 में शामिल कर अनुदान राशि दिये जाने पर विचार करेंगे। (घ) विधानसभा जुन्‍नारदेव में विगत 5 वर्षों में पर्यटन विभाग से स्‍वीकृत कार्यों की राशि एवं व्‍यय की गई राशि की जानकारी प्रदाय करने का कष्‍ट करें।

राज्‍य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हां। जुन्‍नारदेव विधनसभा अंतर्गत गरम पानी अनहोनी स्‍थल हेतु वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 75.00 लाख से विकास कार्य किए गए है। वर्ष 2024-25 में इसी स्‍थल के विकास कार्यों हेतु राशि रूपये 190.37 लाख की स्‍वीकृति के अंतर्गत निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जाकर कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। (ख) वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता अनुसार शासन द्वारा स्‍वीकृति के निर्णय लिए जाते है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हां। ग्रामीण पर्यटन परियोजना अंतर्गत तामिया ब्‍लॉक के ग्राम साबरवानी, चोपना एवं धगडिया में प्रति ग्राम 06 होमस्‍टे का निर्माण किया जा रहा है। जनजातीय पर्यटन परियोजना अंतर्गत तामिया ब्‍लॉक के ग्राम काजरा, धूसावानी, कठोतिया, श्रीजोत एवं बीजाढाना में एवं तामिया पातालकोट से लगे दो ग्राम चिमटीपुर एवं घटलिंगा में प्रति ग्राम 10 होमस्‍टे का निर्माण किया जा रहा है। (घ) जुन्‍नारदेव विधानसभा में विगत 5 वर्षों में वर्ष 2023-24 में स्‍वीकृत राशि 75.00 लाख के अंतर्गत अनहोनी माता मंदिर में कार्य कराया गया है। वर्ष 2024-25 में 190.37 लाख की स्‍वीकृति जारी कर निविदा प्रक्रिया पूर्ण की गई है।

क्रमोन्‍नति के आदेश

[स्कूल शिक्षा]

106. ( क्र. 2696 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) क्या‍ दिनांक 06/07/2013 को नियुक्ति के अनुसार प्रश्‍न दिनांक 08/07/2025 तक जिला बालाघाट में कितने शिक्षको (प्राथ., माध्यमिक, उच्च माध्य शिक्षकों) के सेवाकाल की 12 वर्ष अ‍वधि पूर्ण हो रही है? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित लोकसेवकों को 12 वर्ष पूर्ण होने पर शासन/विभाग द्वारा क्या क्रमोन्नति प्रदाय की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक? तिथि बताये। (ग) क्या समस्त बालाघाट जिले में 12 वर्ष एवं 24 वर्ष के सेवा अ‍वधि पूर्ण होने पर भी कई लोकसेवकों को वेतनमान/समयमान तथा एरियर्स की राशि प्रदाय नहीं की गई है? यदि हाँ, तो लोकसेवकों के नाम सहित कारण बताये कि अब तक वित्‍तीय लाभ क्यों नहीं दिया गया? (घ) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बालाघाट में किन-किन लोकसेवकों की पदस्थापना कब से है? कौन-कौन लोकसेवक अन्यत्र स्थान पर पदस्थ होने के बावजूद जिला कार्यालय में कार्य कर रहे हैं किसके आदेश पर? जिला कार्यालय में अटैच कर्मचारियों को मूल पदस्‍थापना कब तक भिजवाया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) 323 प्राथमिक शिक्षक 187 माध्यमिक शिक्षक तथा 33 उच्च माध्यमिक शिक्षक की प्रश्‍नांश अनुसार 12 वर्ष अवधि पूर्ण हो रही है। (ख) जी हां। पात्रताधारी शिक्षकों को समयमान/कमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जायेगा जो एक सतत प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से अनुमोदन नहीं होने के कारण लोक सेवकों को एरियर्स की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (घ) कार्यालय में पदस्थ लोक सेवक की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। कार्यालय में अटैच लोक सेवक की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार। कार्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये, जिला कार्यालय में कार्य करने की व्यवस्था की गई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अतिशेष शिक्षकों को रिलीव किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

107. ( क्र. 2697 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) बालाघाट जिले में विधानसभा सत्र दिसंबर 2024 बैठक का दिनांक 18/12/2024 को प्रश्‍नकर्ता द्वारा ऑंनलाईन प्रश्‍न क्र. 34036 द्वारा अतिशेष शिक्षकों के युक्त युक्तिकरण की कार्यवाही पश्‍चात शिक्षकों द्वारा चाइस फिलिंग के पश्‍चात भी उनके आदेश शासन से प्राप्त नहीं हुये क्या कारण था? क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित वे अतिशेष शिक्षक जिनके रिलीविंग आदेश प्रदाय क्‍यों नहीं किये गये? लोकसेवक के नामवार, शालावार, कारण सहित जानकरी देवें। (ग) उक्‍त अतिशेष शिक्षकों को कब तक रिक्त पद वाली शाला में पदस्थ किया जावेगा? यदि नहीं तो बताये कि नियमों का उलंघन क्यों किया जा रहा? उपरोक्त प्रश्‍नाकों में बालाघाट जिले की जानकारी उपलब्ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार(ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। यह एक सतत् प्रकिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पैंसठ"

मंदिरों का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

108. ( क्र. 2726 ) श्री नरेन्द्र प्रजापति [इंजीनियर] : क्या राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनगवां विधानसभा अंतर्गत कुल कितने मंदिर है, जो शासन के अधीन है? उनकी संख्‍या कितनी है? उन्‍हें शासन से क्‍या सहायता या व्‍यवस्‍था हेतु धनराशि दी जा रही है? (ख) शासन के अधीन मंदिरों में कहां-कहां पुजारी नियुक्‍त है? उनके मानदेय का निर्धारण एवं भुगतान की स्थिति से अवगत करावें। शासनाधीन कितने मंदिर है? जहां पुजारी नियुक्‍त नहीं है। यदि नियुक्‍त नहीं है तो क्‍यों? यदि हाँ, तो कब तक नियुक्‍त किए जायेंगे?                                            (ग) मनगवां विधानसभा अंतर्गत शासन के अधीन मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु क्‍या कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्‍यों? यदि नहीं तो क्‍यों? जिन धार्मिक स्‍थल जिनकी हालत जीणशीर्ण हो गई है, उनके जीर्णोंद्वार हेतु धन राशि की आवश्‍यकता है? यह कब तक दिलाई जाएगी?

राज्‍य मंत्री, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) मनगवां विधानसभा अंतर्गत कुल 02 शासन संधारित मंदिर है। शासन स्‍तर पर जीर्णोद्धार प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर कार्य की औचित्‍यता एवं बजट की उपलब्‍धता के आधार पर राशि स्‍वीकृत की जाती है। वर्तमान में शासन स्‍तर पर कोई प्रस्‍ताव लंबित नहीं है। (ख) शासन संधारित दोनों मंदिर में पुजारी नियुक्‍त है, जिन्‍हें नियमानुसार मानदेय दिया जाता है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ग) जी नहीं। आयुक्‍त के माध्‍यम से नियमानुसार प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर कार्य की औचित्‍यता एवं बजट की उपलब्‍धता के आधार पर राशि स्‍वीकृत की जाती है। शासन स्‍तर पर कोई प्रस्‍ताव लंबित नहीं है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छियासठ"

नि:शक्‍तजन के निर्धारण के नियमों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

109. ( क्र. 2733 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकलांग अथवा नि:शक्तजन अथवा पीडब्ल्यूडी श्रेणी में शासकीय सेवा के अभ्यर्थियों की जन्मजात विकलांगता का प्रतिशत किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? उसका पूरा विवरण दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) श्रेणी के अभ्यर्थियों की विकलांगता के प्रतिशत का निर्धारण किस प्रक्रिया और नियमों से किया जाता है? उसकी प्रति उपलब्ध करायें।                                        (ग) विकलांगता के प्रतिशत के गलत निर्धारण तथा फर्जी विकलांगता प्रमाण-पत्र पाए जाने पर उक्त श्रेणी में शासकीय सेवा प्राप्त करने वाले शासकीय सेवक तथा विकलांगता का निर्धारण करने वाले और विकलांगता का प्रमाण-पत्र जारी करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही का क्या प्रावधान है, नियम-की प्रति भी उपलब्ध करायें। (घ) हाँ तो कब तक नहीं तो क्‍यों नहीं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार(ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार(ग) विकलांगता के प्रतिशत के गलत निर्धारण तथा फर्जी विकलांगता प्रमाण-पत्र पाए जाने पर उक्त श्रेणी में शासकीय सेवा प्राप्त करने वाले शासकीय सेवक तथा विकलांगता का निर्धारण करने वाले और विकलांगता का प्रमाण-पत्र जारी करने वाले के विरुद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही करते हुये मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 अंतर्गत विभागीय जांच किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु पृथक से कोई नियम निर्धारित नहीं है। (घ) उत्‍तरांश (ग) अनुसार, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वेतन प्रदान किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

110. ( क्र. 2734 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्यापक शास, कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर, जिला-राजगढ़ के अभ्यावेदन दिनांक 08.07.2025 पर आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल तथा संयुक्त संचालक भोपाल संभाग भोपाल द्वारा बी.एड. प्रशिक्षण संस्था द्वारा उपस्थिति प्रदान करने पर विगत 24 माह का वेतन प्रदान करने के आदेश जारी किए जाएंगे तथा मा. उच्च न्यायालय इंदौर के प्रकरण क्र. डब्ल्यू.पी.-18347/2024 के पारित स्थगन आदेश दिनांक 09.07. 2024 के पश्चात वेतन प्रदान नहीं करने के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर, वेतन प्रदान करवाया जाएगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार बी.एड. प्रशिक्षण संस्था की उपस्थिति प्रदान करने के पश्चात् भी प्राचार्य तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सारंगपुर द्वारा विगत 24 माह का वेतन प्रदान नहीं करके मानसिक रूप से परेशान करने, वेतन से वंचित करने तथा मा. उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की अवमानना करने के दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी?                                    (ग) मा. उच्च न्यायालय इंदौर के प्रकरण क्र. डब्ल्यू.पी.-12420/2020 के पारित आदेश दिनांक 11.05.2023 का पालन करते हुए दिनांक 01.07.2018 से बी.एड. प्रशिक्षण होने के पश्चात् स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन करने, पदोन्नति करने एवं क्रमोन्नति वेतन कब तक प्रदान किया जाएगा? (घ) माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के प्रकरण क्र.डब्ल्यू.पी.-20837/2023 के पारित आदेश जुलाई 2025 का पालन करते हुए वेतन प्रदान करने के आदेश प्रदान किए जाएंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) शाला में कार्यरत शिक्षकों द्वारा अशासकीय महाविद्यालय से नियमित बी.एड. करने पर वेतन भुगतान का प्रावधान नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों की नवीन संवर्ग में नियुक्ति हेतु जिला पात्रता समिति के प्रस्ताव के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (घ) शाला में उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान का प्रावधान है।

विद्यालयों के जर्जर भवनों का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

111. ( क्र. 2739 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के अतारांकित प्रश्‍न क्र. 618 दिनांक 10/02/2024 के प्रश्‍नांश (ख), (ड), (च) एवं (छ) के संबंध में कृत कार्यवाही एवं प्रगति से अवगत करवाने का कष्ट करें। (ख) विधानसभा-सत्र 16-2024-2 के तारांकित प्रश्‍न क्र.-160 के प्रश्‍नांश (क) के संबंध में भूमि आवंटन की कार्यवाही में प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन प्रदान करें। (ग) माननीय मंत्री जी विधानसभा-सत्र 16-2024-2 के अतारांकित प्रश्‍न क्र.-3810 के प्रश्‍नांशों के उत्तर प्राप्त नहीं हैं क्या सभी प्रश्‍नांशों के उत्तर प्राप्त होगे? (घ) बण्डा विधानसभा में सभी शासकीय स्कूल भवनों में जर्जर स्कूल भवनों की संख्या क्या है? ऐसे प्रत्येक स्कूल में विगत एक वर्ष में नवीन भवन स्वीकृति के लिये की गई कार्यवाही एवं प्रगति से अवगत करवाया जाये।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍न कमांक 618 दिनांक 10.02.2024 के प्रश्‍नांश (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्‍नांश (ड.) एवं (छ) के प्रकाश में जानकारी निरंक है तथा (च) में विकासखण्ड बंडा अंतर्गत शासकीय एकीकृत हाई स्कूल नैनधरा की स्वीकृति वर्ष 2024-25 में प्रदान की गई। इसके अतिरिक्‍त प्राथमिक शाला चारौधा के लिए जर्जर भवन के विरूद्ध नवीन भवन की स्‍वीकृति जारी की गई है। (ख) प्रश्‍न कमांक 160 के "क" भाग अंतर्गत स्वीकृत स्कूल भवनों के निर्माण कार्य हेतु कलेक्टर कार्यालय सागर में प्रकरण कमांक 0002/A-20 (3)/2025-26 के माध्यम से भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) प्रश्‍न क्रमांक 3810 विधानसभा पोर्टल पर उपलब्‍ध नहीं है। (घ) बण्‍डा विधानसभा में 49 जर्जर प्राथमिक/माध्‍यमिक स्‍कूल भवन चिन्हित हैं। कोई भी शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल जर्जर नहीं हैं। नवीन भवन निर्माण मांग एवं स्‍वीकृति पर निर्भर करता हैं। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश उद्भूत नहीं होता है।

नहरों का पक्का निर्माण

[जल संसाधन]

112. ( क्र. 2740 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा सत्र 16-2025-1 के अतारांकित प्रश्‍न क्र. 2886 के प्रश्‍नांश (क) एवं (घ) में स्टॉप डेम/डेम के निर्माण के संबंध में तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता के आंकलन के संबंध में प्रदत्त आश्‍वासन पर कृत कार्यवाही एवं प्रगति से अवगत करवाने का कष्ट करें। (ख) विधानसभा-सत्र 16-2025-1 के तारांकित प्रश्‍न क्र. 37 के प्रश्‍नांश (ग) एवं (च) में की गई मांग अनुसार नहरों के पक्के निर्माण की कार्यवाही के संबंध में प्रगति के संबंध में कृत कार्यवाही एवं प्रगति से अगवत करवाने का कष्ट करें। (ग) विधानसभा में कच्ची नहरों द्वारा जलहानि एवं पानी के रिसाव से किसानों को समस्या है अतः नहरों का पक्का निर्माण किये जाने की मांग पर कार्यवाही तत्काल करवाया जाना आवश्यक है क्या विभाग इस ओर कार्यवाही करने के निर्देष जारी करेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) वर्तमान में साध्‍यता प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) एवं (ग) नहरों के पक्‍के निर्माण/सुधार कार्य हेतु विभागीय स्‍तर पर प्रस्‍ताव तैयार कर आवश्‍यक कार्यवाही की जा रही है।

सहायता राशि की जानकारी

[संस्कृति]

113. ( क्र. 2743 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या राज्‍य मंत्री, संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संस्कृति विभाग द्वारा अर्थाभावग्रस्‍त साहित्यकारों, कलाकारों एवं उनके आश्रितों को उज्जैन संभाग में वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक दी गई सहायता राशि की जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रदेश के कितने एवं कौन-कौन से जिले को सहायता राशि‍ उपरोक्‍त अवधि‍ में प्रदान की गई? किस माध्‍यम से? वर्षवार ब्‍यौरा क्या है? (ग) साहित्यकारों, कलाकारों को राशि‍ आवंटन आधार व प्रक्रिया क्या है?

राज्‍य मंत्री, संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार(ग) अर्थाभावग्रस्‍त साहित्‍यकारों/ कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्‍तीय सहायता योजना 2023 के नियम एवं सहायता राशि अनुशंसा हेतु गठित सक्षम समिति के आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार

NRI कोटे में निजी महाविद्यालयों में प्रवेश

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

114. ( क्र. 2749 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अनिवासी भारतीय (NRI) कोटे से प्रवेश प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 से 2024-2025 तक क्या नियम थे? उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि उक्त अवधि के दौरान नियमों में परिवर्तन किया गया हो तो परिवर्तित नियम उपलब्ध करवाए। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित अवधि में NRI कोटे से निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को किस प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है? उन दस्तावेजों की सूची उपलब्ध करवाएं। (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) में उल्लेखित शैक्षणिक वर्षों में मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में NRI कोटे से कितने अभ्यर्थियों को चयनित कर प्रवेश दिया गया है? कॉलेज वाइज, अभ्यर्थी वाइज, नाम, पते सहित सूची उपलब्ध करवाई जावे।                                   (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित वर्षों में मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में NRI कोटे से प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं को NRI अभ्यर्थी होने के नियमों की पूर्ति से सम्बंधित जो दस्तावेज एडमिशन के समय कॉलेज में प्रस्तुत किये गए है उनकी प्रति अभ्यर्थी वाइज एवं कॉलेज वाइज उपलब्ध करावें? (ड.) NRI अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच हेतु महाविद्यालय स्तर पर गठित प्रवेश समिति की जांच रिपोर्ट प्रत्येक अभ्यर्थी वाइज एवं कॉलेज वाइज रिकॉर्ड प्रदाय करें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक एवं नियमों में किये गये संशोधन की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार(ख) एनआरआई कोटे से निजी चिकित्‍सा महाविद्यालयों से प्रवेश प्राप्‍त करने के लिए अभ्‍यर्थी को अनिवार्य दस्‍तावेजों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार(ग) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राजस्व महाभियान की प्रक्रिया

[राजस्व]

115. ( क्र. 2754 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) मध्यप्रदेश में वर्ष 2023 के बाद कब-कब राजस्व महाभियान का आयोजन किया गया? दिनांक, महाभियान में सम्मिलित कार्य सहित जानकारी उपलब्ध करावें। विभाग द्वारा चलाये गए राजस्व महाभियान की प्रमुख उपलब्धियों एवं प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ मध्यप्रदेश में राजस्व महाअभियान अंतर्गत कितने राजस्व संबंधी प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया तथा इस अभियान से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं? संख्या बतावें।                             (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में राजस्व अभियान में सीमांकन, नक्शा सुधार, राजस्व अभिलेख संशोधन, नामांतरण आदि कितने आवेदन, कौन-कौन सी समस्या के प्राप्त हुए? कितने आवेदनों पर कार्यवाही कर निराकरण किया गया? कितने आवेदन लंबित हैं? लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा? (घ) प्रश्‍नांश (क) के विदिशा जिले में राजस्व अभियान अंतर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए है? कितने निराकृत किए गए? कितने लंबित हैं। विकासखण्डवार जानकारी देवें। अभियान कहां-कहां, किस-किस दिनांक को, किन-किन अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किए गए तथा क्या राजस्व अभियान में अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाहियां की गई? किन-किन की जांच लंबित हैं तथा विदिशा जिले में कितने नामांतरण, सीमांकन, अभिलेख सुधार आदि के आवेदन लंबित हैं? विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ड.) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में अभियान अंतर्गत ड्रोन सर्वे कहां-कहां, कब-कब किया गया? तहसील सिरोंज एवं तहसील लटेरी में ड्रोन सर्वे कब-कब, कौन-कौन से ग्राम एवं शहर में किया गया? सरकार की आगामी कार्ययोजना क्या है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मध्यप्रदेश में वर्ष 2023 के बाद कुल 3 राजस्व महाभियान का आयोजन किया गया। दिनांक, महाभियान में सम्मिलित कार्य एवं प्रमुख उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'''' अनुसार है। राजस्व महाभियान में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाकर निराकरण किया गया। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में राजस्व महाअभियान अंतर्गत 11745 राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसकी जानकारी निम्नानुसार है

 

 

महाभियान में सम्मिलित कार्य

राजस्व महा-अभियान का विवरण

निराकृत प्रकरण

RCMS पर प्रकरण दर्ज करना

राजस्व महा-अभियान 1.0

4573 प्रकरण

RCMS पर लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण

2386 प्रकरण

उत्तराधिकार नामांतरण

1221 प्रकरण

सीमांकन

151 प्रकरण

नामांतरण प्रकरणों का निराकरण

राजस्व महा-अभियान 2.0

1804 प्रकरण

बंटवारा प्रकरणों का निराकरण

338 प्रकरण

अभिलेख दुरुस्ती प्रकरणों का निराकरण

22 प्रकरण

नामांतरण

राजस्व महा-अभियान 3.0

1082 प्रकरण

बंटवारा

129 प्रकरण

सीमांकन

39 प्रकरण

कुल

3

11745 प्रकरण

राजस्व महाअभियान 1.0 में 2,32,775, राजस्व महाअभियान 2.0 में 4,22,601 एवं राजस्व महाअभियान 3.0 में 3,85,313 व्यक्ति लाभान्वित हुए। महा-अभियान में लाभान्वित व्यक्तियों की अभियानवार विस्तृत जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में राजस्व महाअभियान अंतर्गत प्राप्त प्रकरण निम्नानुसार हैं

राजस्व महा-अभियान का विवरण

महाभियान में सम्मिलित कार्य

प्राप्त प्रकरण

राजस्व महा-अभियान 1.0

RCMS पर प्रकरण दर्ज करना

4573 प्रकरण

RCMS पर लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण

2386 प्रकरण

उत्तराधिकार नामांतरण

1221 प्रकरण

सीमांकन

151 प्रकरण

राजस्व महा-अभियान 2.0

नामांतरण प्रकरणों का निराकरण

1804 प्रकरण

बंटवारा प्रकरणों का निराकरण

338 प्रकरण

अभिलेख दुरुस्ती प्रकरणों का निराकरण

22 प्रकरण

राजस्व महा-अभियान 3.0

नामांतरण

1082 प्रकरण

बंटवारा

129 प्रकरण

सीमांकन

39 प्रकरण

कुल

11745 प्रकरण

उक्त समस्त 11745 प्रकरण/आवेदनों पर कार्यवाही कर शत-प्रतिशत निराकरण किया गया एवं कोई आवेदन लंबित नहीं है। शेष जानकारी निरंक है। (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में राजस्व महाअभियान अंतर्गत 11745 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त 11745 आवेदन निराकृत किये गए। कोई आवेदन लंबित नहीं है। विकासखण्डवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'''' अनुसार है। विदिशा जिले के समस्त ग्रामों में निम्नानुसार राजस्व महा-अभियान आयोजित किये गए

अभियान का नाम

अभियान अवधि

राजस्व महाअभियान 1.0

दिनांक 15.01.2024 से दिनांक 10.03.2024 तक

राजस्व महाअभियान 2.0

दिनांक 16.07.2024 से दिनांक 31.08.2024 तक

राजस्व महाअभियान 3.0

दिनांक 15.11.2024 से दिनांक 26.01.2025 तक

विदिशा जिले के सभी राजस्व अधिकारियों ने अपने क्षेत्राधिकार के प्रकरणों का राजस्व अभियान अंतर्गत निराकरण किया। अभियान में कैम्प आयोजित कर तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं पटवारियों की उपस्थिति में आवेदनों का निराकरण किया गया। राजस्व अभियान में अधिकारि‍यों/कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त नहीं होने से जानकारी निरंक। विदिशा जिले में अभियान अंतर्गत नामान्तरण, सीमांकन, अभिलेख सुधार आदि का कोई आवेदन लंबित नहीं होने से शेष प्रश्‍नांश की जानकारी निरंक है। (ड.) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में राजस्व महाअभियान अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार कार्य किया गया है। अभियान अंतर्गत ड्रोन सर्वे का विषय नहीं होने से जानकारी निरंक है। वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

परिशिष्ट - "सड़सठ"

सिवनी-मालवा में सिंचाई व्‍यवस्‍था

[जल संसाधन]

116. ( क्र. 2776 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता विधान सभा क्षेत्र सिवनी-मालवा की तहसील सिवनी-मालवा एवं तहसील-डोलरिया के कितने ग्रामों के कृषक तवा नहर की सिंचाई से वंचित रहते हैं? वंचित ग्रामों के नाम एवं कृषि रकबा बताने का कष्ट करें। (ख) वंचित ग्रामों में कब तक सिंचाई का जल पहुंचाया जावेगा? (ग) क्या वंचित ग्रामों के लिए "हथनापुर-आंवली घाट माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना प्रस्तावित है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                                       (ख) निर्माणाधीन झाड़बीडा उद्वहन सिंचाई योजना से सिवनी-मालवा तहसील के 41 ग्रामों एवं मोरंड गंजाल परियोजना से 08 ग्रामों में सिंचाई किया जाना लक्षित है। शेष वंचित ग्रामों के लिए योजनाओं का विभागीय स्‍तर पर तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ।

परिशिष्ट - "अड़सठ"

 

नवीन भवन की स्वीकृति‍

[स्कूल शिक्षा]

117. ( क्र. 2782 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिला अंतर्गत कितने भवन विहिन शासकीय हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है? नाम सहित सूची उपलब्ध करावें। (ख) वर्तमान में भवन विहिन में शासकीय हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किस भवन में संचालित किए जा रहे है और कब से?                                    (ग) हरदा जिला अंतर्गत संचालित भवन विहिन शासकीय हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु प्रश्‍न दिनांक तक नवीन भवन निर्माण कार्य स्वीकृत क्यों नहीं किया गया? (घ) हरदा जिला अंर्तगत भवन विहिन शासकीय हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु नवीन भवन स्वीकृत किए जाने की विभाग एवं सरकार की क्या कार्य योजना है? (ड.) कब तक भवन विहिन शासकीय हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु नवीन भवन निर्माण कार्य स्वीकृत कर दिये जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल क्रमशः माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल भवन के उन्नयन से अस्तित्व में आते है अतः उन्नत हुए माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल के भवन ही अब क्रमशः हाई स्कूल और हायर सेकेण्‍डरी स्कूल के भवन है। अतः प्रश्‍नाधीन जिला अंतर्गत कोई भी शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन नहीं है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) एवं (घ) शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विद्यार्थी संख्या के मान से आवश्यक अतिरिक्त्त अधोसंरचना का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। (ड.) अधोसंरचना निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

रतनगढ़ माता मंदिर का स्वीकृत कार्य

[संस्कृति]

118. ( क्र. 2788 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या राज्‍य मंत्री, संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले की सेंवढा तहसील अंतर्गत आने वाले रतनगढ़ माता मंदिर पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021 के बाद कितनी राशि के विकास कार्य कराये जाने की घोषणा की गई? (ख) क्या उक्त घोषणा के पालन में जिला खनिज प्रतिष्ठान सिंगरौली कार्यालय के आदेश एवं मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के अनुमोदन 4698/R-1348779/2023/12/1/19 दिनांक 27/09/2023 से 5 करोड़ की राशि विकास कार्यों के लिये स्वीकृत की गई थी यदि हाँ, तो यह स्वीकृति किन-किन कार्यों को कराए जाने हेतु हुई थी? (ग) क्या उक्त राशि से होने वाले विकास कार्य के लिए क्रियान्वयन एजेंसी संस्कृति विभाग को बनाया गया था किंतु संस्कृति विभाग द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है? यदि नहीं तो जांच कराई जावे। (घ) क्या उक्त स्वीकृत 5 करोड़ के विकास कार्य शीघ्र कराए जाने हेतु विभाग को आदेश प्रसारित करने की कृपा करेंगे यदि हाँ, तो कब तक कार्य प्रारंभ होगा जानकारी देवें।

राज्‍य मंत्री, संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

केग द्वारा लोक स्वास्थ्य पर प्रस्तुत प्रतिवेदन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

119. ( क्र. 2790 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केग द्वारा लोक स्वास्थ्य पर विधानसभा में प्रस्तुत प्रतिवेदन संख्या 6 की कितनी कंडिका में (1) उत्तर नहीं दिया (2) प्रासंगिक उत्तर नहीं दिया (3) विशिष्ट उत्तर नहीं दिया (4) संतोष जनक उत्तर नहीं दिया (5) उत्तर स्वीकार्य नहीं किया (6) शासन ने तथ्य स्वीकार किया। (ख) क्या केग की रिपोर्ट के मद्देनजर पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा की जांच कराएंगे तथा‌ बतावें‌ कि रिपोर्ट अनुसार लापरवाही, अनियमितता आदि को लेकर कितने अधिकारियों कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) केग की रिपोर्ट पर शासन का मंतव्य क्या है? स्वास्थ्य सेवा एवं प्रबंधन (1) संतोषजनक है (2) ठीक है (3) निराशा जनक है (4) बहुत खराब है। (घ) केग की रिपोर्ट के कार्यपालन सारांश में 27 अनुशंसाओं में से कितनी अनुशंसा को लागू किया गया है? प्रत्येक अनुशंसा अनुसार जानकारी दें। (ड.) क्या केग‌ ने माना‌ है कि स्वास्थ्य सेवा की निम्नतम गुणवत्ता एवं कमजोर प्रबंधन के कारण हम शिशु तथा बाल मृत्यु दर में देश में प्रथम एवं गर्भवती महिला मृत्यु दर में देश में तीसरे स्थान पर हैं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की कंडिकाएं निम्नानुसार हैं :- (1) उत्तर नहीं दिया-42 कंडिकाएं (2) प्रासंगिक उत्तर नहीं दिया-01 कंडिका (3) विशिष्ट उत्तर नहीं दिया-58 कंडिकाएं (4) संतोष जनक उत्तर नहीं दिया-03 कंडिकाएं (5) उत्तर स्वीकार्य नहीं किया-24 कंडिकाएं (6) शासन ने तथ्य स्वीकार किया-13 कंडिकाएं। (ख) जी नहीं। केग रिपोर्ट में नमूना जांच के आधार पर अनुशंसाएं की जाती हैं जिसके संबंध में विभाग द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जाती हैं एवं अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही की जाती है। (ग) स्वास्थ्य सेवा एवं प्रबंधन संतोषजनक हैं। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं                      (ड.) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार।

परिशिष्ट - "उनहत्तर"

निजी भूमि को शासकीय भूमि में परिवर्तन की शिकायतों की जांच

[राजस्व]

120. ( क्र. 2795 ) श्री महेश परमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                   (क) क्या मध्य प्रदेश में निजी भूमि को शासकीय भूमि में परिवर्तन की जालसाजी पटवारियों द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (धारा 110,111) के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों (जैसे सी.एम. जनसेवा 181) से प्राप्त ऐसी शिकायतों की जिलेवार सूची और प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराएँ। (ख) क्या उज्जैन जिले की उन्हेल तहसील, राजस्व निरीक्षक नंबर उन्हेल, ग्राम कालालखेड़ी, हल्का पासलोद, पटवारी हल्का नंबर 24, भूमि सर्वे नंबर 165/1,165/2, जो पैतृक रूप से देवजी पिता नंदाजी के नाम थी और 2011 तक सुखराम पिता देवजी, मोहनलाल पिता देवजी के नाम थी, को 2012-13 से भू-अभिलेख में शासकीय भूमि दर्शाया गया? यदि हाँ, तो उज्जैन जिले और मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, जहाँ निजी भूमि के स्वामित्व को शासकीय भूमि में परिवर्तित किया गया? मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (धारा 57,58) के उल्लंघन की जिलेवार सूची दें। (ग) उपरोक्त शिकायती प्रकरणों में कितनों की जाँच हुई? मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (धारा 248) के अंतर्गत कितने प्रकरणों में भू-अभिलेख में हेराफेरी पाई गई? (घ) इन परिवर्तनों के लिए कौन-कौन से अधिकारी (पटवारी, तहसीलदार) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत उत्तरदायी हैं? 5 वर्ष 2011 से प्रश्‍न दिनांक तक शासन ने कितने तहसीलदारों और पटवारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की? मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत दंड और निलंबन के आदेशों की जिलेवार सूची और प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराएँ।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मध्य प्रदेश में निजी भूमि को शासकीय भूमि में परिवर्तन की जालसाजी पटवारियों द्वारा किये जाने के संबंध में कोई प्रकरण या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है एवं न ही संज्ञान में आई है। (ख) उज्जैन जिले में वर्ष 2011 में हस्तलिखित खसरे से कम्प्यूट्रिकृत खसरे किये जाते समय ग्राम कलालखेडी की भूमि सर्वे क्रमांक 165/1 165/2 पर खातेदार मोहनलाल पिता देवजी एवं सुखराम पिता देवजी के स्थान पर शासकीय दर्ज हो गया था जिसका सुधार विधिवत PLRC की धारा 115 के तहत किया गया है। खसरे में दर्ज किसी त्रुटि‍पूर्ण प्रविष्टि का सुधार MPLRC की धारा 115 में प्रावधानित है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी निरंक है।                               (ग) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में जानकारी निरंक है। (घ) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

मध्यप्रदेश में पर्यटन विभाग की नीति एवं कार्ययोजना

[पर्यटन]

121. ( क्र. 2798 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या राज्‍य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. पर्यटन विभाग द्वारा पिछले 7 वर्षों में बहुराष्ट्रीय एवं बाहरी निजी निवेशकों को पर्यटन गतिविधियों जैसे होटल, रिसॉर्ट, वाटर स्पोर्ट्स, कैंपिंग, एडवेंचर आदि के लिए भूमि आवंटन, अनुदान व अन्य सुविधाएं दी गई हैं? किन-किन कंपनियों को, कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि दी गईं? (ख) क्या शासन द्वारा स्थानीय छोटे-मझोले निवेशकों, पर्यटन क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं, महिला समूहों, होम स्टे, ग्राम स्टे, फार्म टूरिज्म, इको व ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई नीति या कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्रियान्वयन कब तक किया जाएगा? (ग) वर्ष 2010 से अब तक पर्यटन विभाग द्वारा कितने जल स्रोतों पर नौकायन सुविधा हेतु जेटी, टिकट घर व अन्य ढांचागत निर्माण कार्य कराए गए? खर्च की गई राशि, निर्माण एजेंसी/ठेकेदार का नाम व कार्य की प्रगति (पूर्ण/अपूर्ण) सहित जानकारी दी जाए। (घ) पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गठित म.प्र. राज्य सहकारी पर्यटन संघ द्वारा अब तक क्या कार्य किए गए? क्या पर्यटन विभाग द्वारा इस संस्था को अपनी योजनाओं में सम्मिलित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो, जानकारी दें। (ड.) क्या कैंपिंग, एडवेंचर व वाटर स्पोर्ट्स हेतु स्पष्ट नीति बन रही है और पूर्व ऑपरेटरों को साथ लेकर कोई योजना बन रही है? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

राज्‍य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) बाहरी निजी निवेशकों को पर्यटन गतिविधियों हेतु भूमि आवंटन अनुदान व अन्‍य दी गई सुविधाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'', '' एवं '' अनुसार। (ख) जी हां। होम स्‍टे, ग्राम स्‍टे एवं फार्म स्‍टे की नीति अनुसार ही क्रियान्‍वयन होता है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार। (घ) विभाग द्वारा जारी पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत म.प्र. राज्‍य पर्यटन संघ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। (ड.) मध्‍यप्रदेश पर्यटन नीति माह फरवरी 2025 में जारी की जा चुकी है।

नवीन कार्यों की जानकारी

[पर्यटन]

122. ( क्र. 2800 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या राज्‍य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत पांच वर्षों में विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र चंदेरी में कितने मरम्‍मत, रख-रखाव एवं नवीन कार्य कराये गये है? सभी की विज्ञप्ति एवं एजेंसी से अनुबंध की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें और संबंधित एजेंसी को कितना भुगतान किया गया है? एजेंसीवार जानकारी देवें। (ख) क्‍या रख-रखाव एवं मरम्‍मत कार्य मात्र कागजो में चल रहे है भौतिक रूप से रख-रखाव एवं मरम्‍मत कार्य एजेंसी द्वारा नहीं किये जा रहे है? (ग) पर्यटन विभाग के इंजीनियर्स द्वारा कब-कब विभिन्‍न एजेंसि‍यों से कराये गये कार्य का निरीक्षण किया गया है? निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति देवें। (घ) क्‍या पर्यटन विभाग भ्रष्‍टाचार पर लगाम लगाने हेतु राज्‍य स्‍तर से दल गठित कर प्रश्‍नकर्ता को सम्‍मलित कर पुन: उक्‍त कार्यों की जांच करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों नहीं?

राज्‍य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार(ख) जी नहीं। रख-रखाव एवं मरम्‍मत कार्य एजेंसी के द्वारा ही निगम के अधिकारियों की देखरेख में किये जाते हैं। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार।                                                                (घ) निर्माण/मरम्‍मत कार्य कार्यपालन यंत्री/वरिष्‍ठ अधिकारियों की देखरेख में गुणवत्‍तापूर्वक संपादित किये जाते हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अमरपाटन में तहसील मुख्‍यालय खोला जाना

[राजस्व]

123. ( क्र. 2810 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर जिला बनने के पूर्व क्‍या तात्‍कालीन विधायक अमरपाटन एवं अन्‍य गंभीर जनप्रतिनिधियों से लिखि‍त/मुखाग्र किस प्रकार की अनुशंसा/सहमति/चर्चा ली गई थी? अगर नहीं ली गई थी तो क्यों? अगर ली गई थी तो दस्तावेज उपलब्ध करायें। (ख) क्या मैहर को जिला घोषित एवं बनाने के पश्चात् सभी कार्यालयों को जैसे कलेक्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों को मैहर से अमदरा रोड की ओर बनाये जाने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि अमरपाटन की ओर भी कार्यालयों हेतु बड़ी शासकीय भूमियां रिक्त है? (ग) क्या राज्य शासन वाणिज्य कर विभाग, श्रम विभाग, जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय, आदिम जाति कार्यालय, उप संचालक कृषि, महिला एवं बाल विकास कार्या., खनिज अधिकारी कार्यालय, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री कार्या., ई.ई. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला आपूर्ति अधिकारी कार्या. सहित अन्य कार्यालयों को अमरपाटन तहसील मुख्यालय में खोलने की क्या योजना प्रस्तावित कर रहा है जिससे अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र की आम जनता को राहत एवं आसानी हो सके। (घ) शासन की कार्यालयों की स्थापना संबंधी सभी प्रस्तावों की जानकारी उपलब्ध करायें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा-13 की उप धारा-3 के अनुसार दावा आ‍पत्तियां आहूत कर तथा विधि अनुसार सुनवाई की जाकर म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा-13 की उप धारा-2 के अधीन जिला मैहर के गठन की कार्यवाही की गई है। (ख) नवगठित जिला मैहर में फिलहाल केवल कलेक्टर कार्यालय अमदरा रोड पर स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अमरपाटन रोड पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जबकि अमरपाटन की ओर मउ-पहाड़ी-वंशीपुर रोड पर शेष अन्य कार्यालयों हेतु भूमि आरक्षित एवं आवंटित किया जाना प्रस्तावित/प्रक्रियाधीन है। (ग) जी नहीं। इस संबंध में संबंधित विभाग अपने स्‍तर पर आवश्‍कता एवं औचित्‍य के आधार पर कार्यवाही करेगें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार।

शिक्षाकर्मी-1 से अध्‍यापक संवर्ग में संविलियन

[स्कूल शिक्षा]

124. ( क्र. 2811 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला जबलपुर के आदेश क्रमांक 803 दिनांक 08.03.99 से 24.03.99 एवं 08.06.2010 तक शिक्षाकर्मी वर्ग-1 से अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो सरोज राय, शिक्षाकर्मी वर्ग-1, शा.उ.मा. शाला बसाड़ी, बड़वारा जिला कटनी से जूनियर शिक्षा कर्मी को अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया है? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में नामजद आवेदक को अध्यापक संवर्ग में 1999 से लाभ प्रदाय करते हुए पदोन्नति का लाभ दिया जायेगा? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) के तारतम्य में कब तक लाभ प्रदाय किया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर के पत्र क्र. 803, दिनांक 08.03.99 द्वारा श्रीमती सरोज राय की नियुक्ति शिक्षाकर्मी वर्ग-1 के पद पर की गई। संबंधित द्वारा दिनाक 24.03.99 द्वारा पदभार ग्रहण किया गया। (ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

रिक्‍त पदों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

125. ( क्र. 2818 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र कुक्षी में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र निर्मित है एवं वर्तमान में इनमें किस-किस पद पर कौन सदस्य हैं? सूची उपलब्ध करवाएं। (ख) विधानसभा कुक्षी के समस्त शासकीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा स्टाफ जैसे चिकित्सक, नर्स, लैब टेक्नीशियन ड्रेसर एवं अन्य पद कुल कितने हैं एवं कितने पद भरे हुए हैं और कितने रिक्त हैं? (ग) क्या कुक्षी विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है यदि हाँ, तो यहां पर स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पद क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? (घ) कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के समस्त शासकीय अस्पताल एवं शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र पर रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक की जाएगी? समय-सीमा से अवगत करवाये और यदि नहीं तो जिम्मेदार कौन है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र कुक्षी में 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 67 उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्मित है, वर्तमान में पदस्थ स्टाफ की सूची जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार है।                                      (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार है। (ग) जी हां, पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बरखेड़ा बेल बाबा डैम का निर्माण

[जल संसाधन]

126. ( क्र. 2819 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरखेड़ा बेल बाबा डैम विद्या टेली लिमिटेड का ठेका था हाँ या नहीं? यदि हाँ, तो उस कार्य को परवाल ग्रुप ने पूर्ण क्यों किया? उसमें जो पाइप लाइन लगाई गई है वो मापदंड और कार्य योजना अनुसार है? हाँ या नहीं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो उसमें उपयोग में की गई पाइप का निर्धारित व्यास के पाइप का उपयोग किया गया या नहीं, पाइप किस कंपनी का था और किस कंपनी का लगाया जाना था, पाइप जहां भी लगाया गया है उसके गहरीकरण के क्या निर्देश थे? गाइड लाइन उपलब्ध करवाएं। निर्देशों का पालन किया या नहीं? (ग) उक्त डैम में पाइप जमीन में कितनी गहराई पर दबाए गए हैं पाइप में लगाते समय लाइन का लेवल कार्य योजना अनुसार किया या नहीं, जीऔपीसी सीमेंट का उपयोग किया जाना था? तो पीपीसी सीमेंट का उपयोग क्यों किया गया?                                   (घ) क्या उक्त डैम में क्वालिटी से समझौता किया गया है? जिससे इसकी गुणवत्ता पर फर्क पड़ना संभव है? यदि उक्त कार्य में गुणवत्ताविहीन कार्य हुआ है तो संबंधितों पर क्या कार्यवाही की जाएगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। अनुबंध में प्रावधान अनुसार अनुबंधित एजेंसी द्वारा परवल ग्रुप को क्लोजडक्ट (आर.सी.सी. बेरल) के निर्माण का कार्य सबलेट किया गया। कार्य मापदण्ड एवं कार्ययोजना अनुसार पूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। गहरीकरण एवं पाईप लगाने की गाइड लाइन/निर्देश जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश लागू नहीं। (घ) जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍नांश लागू नहीं।

परिशिष्ट - "सत्तर"

जिला चिकित्‍सालय में अनियमितताएं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

127. ( क्र. 2825 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला चिकित्सालय बालाघाट में मार्च-अप्रैल 2025 में सफाई कर्मचारियों को बिना भुगतान किये वेंडर को भुगतान कर दिया गया? यदि हाँ, तो किस नियम से? उक्त भुगतान का सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया है? विस्तृत विवरण देवें। (ख) क्या जिला चिकित्सालय बालाघाट में हाउस कीपिंग/लांड्री/किचन एवं अन्य आउटर्सोस एजेंसि‍यों का कार्य बिना निविदा के किस नियम से कराया जा रहा है? निविदा क्यों नहीं लगाई गई है? कब से उक्त कार्यों के निविदा नहीं लगाई है? सकारण जानकारी देवें। (ग) क्या सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय बालाघाट द्वारा अपनों को उपकृत करने हेतु निविदा नहीं निकाली गई है? नियम विरूद्ध भुगतान कर शासन को क्षति पहुंचाई गई है? यदि हाँ, तो कब तक इनके विरूद्ध कार्यवाही कर राशि वसूली की जावेगी? समय-सीमा बतावें। (घ) प्रश्‍नकर्ता द्वारा तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 644 दिनांक 24/03/2025 द्वारा स्टोर एवं नर्सिंग महाविद्यालय बालाघाट में क्रय की गयी सामग्री की अनियमितता के संबंध में लगाया गया था? यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा उक्त प्रश्‍न के संदर्भ में सही जानकारी नहीं दी गयी है? क्रय की गयी सामग्री की नोटशीट, बिल वाऊचर एवं भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है? (ङ) प्रश्‍नांश (घ) अनुसार विभाग द्वारा अधिकारी/कर्मचारि‍यों को बचाने हेतु गलत जानकारी दी गयी है? यदि हाँ, तो संचालनालय स्तर से समस्त खरीदी की उच्च स्तरीय जांच कब तक की जावेगी? दोषी लिपिक के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नियुक्त अधिकरी/कर्मचारी की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

128. ( क्र. 2827 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बालाघाट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती की गई थी? यदि हाँ, तो शासन के किस नियम के अनुसार मानव संसाधन की भर्ती की गई थी एवं भर्ती के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया गया था? (ख) बालाघाट जिले में कितने कोविड-19 मानव संसाधन की भर्ती की गई थी कैडरवार जानकारी नाम, पता सहित उपलब्ध कराये। (ग) स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भर्ती किए गए कोविड -19 मानव संसाधन को क्यों और कब निकाला गया? क्या प्रदेश सरकार के द्वारा अन्य राज्यों (उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा) की तरह कोविड 19 मानव संसाधन कर्मचारियों को नौकरी में वापस लेने की कार्य योजना बनाई जा रही है क्या? यदि हाँ, तो कब तक निकाले गए सभी कोरोना महामारी के दौरान वाले अधिकारियों को वापस लिया जाएगा? (घ) वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कुल कितने नियमित संविदा एवं आउटसोर्स के पद खाली हैं कैडर अनुसार जानकारी उपलब्ध कराये? विभाग अंतर्गत कुल कितने औषधि निरीक्षकों, वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हां। संयुक्त सचिव भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 21/3/2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आधार पर प्रदेश के सभी जिलों में कोविड-19 मानव संसाधन नियोजित किया गया था। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के परिपत्र 288 दिनांक 25/03/2020 द्वारा समस्त जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति मध्यप्रदेश को जिलों में कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु मानव संसाधन प्रत्यायोजित किये जाने हेतु जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। दिशा-निर्देश जारी किये गये। (ख) बालाघाट जिले में कोविड 19 मानव संसाधन की भर्ती की कैडरवार जानकारी, नाम, पता सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार।                                 (ग) स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परिपत्र क्र. 14506 दिनांक 28/3/2022 एवं परिपत्र क्रमांक 1548 दिनांक 2/3/2022 द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को कोविड 19 अन्तर्गत अस्थायी मानव संसाधन पर होने वाले आहरण हेतु बजट आवंटन उपलब्धता नहीं होने के कारण सेवाऐं समाप्त की गयी जो कि जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी वृहद स्वरूप की है जो एकत्रित की जा रही है।

लोकायुक्‍त एवं ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. के द्वारा दर्ज प्रकरण

[परिवहन]

129. ( क्र. 2845 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में 01.01.2021 से आज तक कितने अधिकारी/कर्मचारीगण पर विभागीय जाँच की गई है, उस जांच का क्या परिणाम हुआ है, इनमें से किसकिस को निलम्बित किया गया था, इनमें से किसकिस की जांच लम्बित होते हुए भी इन्हें बहाल किया गया है तथा किसकिस को पब्लिक डीलिंग का कार्य सौंपा गया है और किस प्रावधान के अंतर्गत?                       (ख) मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में 01.01.2021 से आज तक कितने अधिकारी/कर्मचारीगण के विरुद्ध लोकायुक्त संगठन तथा EOW विभाग के द्वारा प्रकरण दर्ज किये गये है, उनमें से किसकिस को निलम्बित किया तथा रखा गया है और निलम्बित नहीं किया गया अथवा बहाल किया गया है तो क्यों तथा किसकिस को पब्लिक डीलिंग का कार्य सौंपा गया है व किस प्रावधान के अंतर्गत? (ग) नए कमर्शियल वाहन खरीद कर या अन्य राज्यों से पुराने कमर्शियल वाहन खरीद कर लाये गये वह वाहन जो उज्जैन आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत या इंद्राज किये गए है जिनके मालिकों ने उज्जैन जिले से बाहर अन्य जिले में रहते है, उनका पूरा विवरण दें तथा अन्य राज्यों से पुराने कमर्शियल वाहन खरीद कर लाये गये उन वाहनों के पंजीयन को उज्जैन में इन्द्राज के बाद मूल पंजीयन के अंतर्वस्तु (Contents) में क्या-क्या परिवर्तन किए गए है, इसका कारण तथा प्रावधान क्या है, उसका पूरा विवरण दें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

मत्‍स्‍यपालन विभाग गुना में संचालित योजनाएं

[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]

130. ( क्र. 2848 ) श्री पन्‍नालाल शाक्‍य : क्या राज्‍य मंत्री, मछुआ कल्‍याण एवं मत्‍स्‍य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मत्‍स्‍य पालन विभाग जिला गुना में कितनी व कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है। (ख) संचालित योजनाओं में कौन-कौन हितग्राही पात्र-अपात्र की श्रेणी में आते है? योजना की नियमावली की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) गुना जिले में मत्‍स्‍य विभाग अंतर्गत 01 अप्रैल, 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितना बजट कौन-कौन से मद में प्राप्‍त हुआ। (घ) जारी किये गये बजट से कौन-कौन से से कार्य किये गये है, सारणीवार जानकारी उपलब्‍ध करावें एवं जितने भी तालाब स्‍वीकृत किये गये है उनके हितग्राहियों की नाम, स्‍थान सहित ग्रामवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। विधानसभा में गलत जानकारी प्रदाय करने पर क्‍या दण्‍ड प्रावधान है?

राज्‍य मंत्री, मछुआ कल्‍याण एवं मत्‍स्‍य विकास ( श्री नारायण सिंह पंवार ) : (क) मत्‍स्‍य पालन विभाग जिला गुना में विभागीय मछुआ प्रशि‍क्षण प्रधानमंत्री मत्‍स्‍य संपदा योजना एवं मुख्‍यमंत्री समृद्धि योजना संचालित है। (ख) संचालित योजनाओं में सभी वर्ग के हितग्राही पात्र-अपात्र की श्रेणी में आते है, जो मछली पालन, मत्‍स्‍याखेट तथा विक्रय का कार्य करता है जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार(ग) गुना जिले में मत्‍स्‍य पालन अंतर्गत कुल राशि रूपये 527.065 लाख का बजट आवंटन हुआ की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार।                                    (घ) प्राप्‍त बजट आवंटन से कराये गये निर्माण कार्यों की तालाबवार, हितग्राहीवार, ग्रामवार की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट -स अनुसार

मेडिकल कॉलेज की स्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

131. ( क्र. 2852 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या झाबुआ जिले में कोई "मेडिकल कॉलेज" स्थापित करने की शासन ने स्वीकृति दी है, यदि "हाँ" तब कितना बजट स्वीकृत करा गया है? भूमि अधिगृहण की वर्तमान स्थिति क्या है। विस्तृत जानकारी दी जाये। (ख) क्या यह मेडिकल कॉलेज पूर्ण रुप से "शासकीय है या " पब्लिक pvt. पार्टनरशिप" के साथ स्थापित करा जा रहा है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विभाग द्वारा जारी परिमट/लाइसेंस

[परिवहन]

132. ( क्र. 2861 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) उज्जैन संभाग अंतर्गत विभिन्न जिलों में शासन/विभाग द्वारा किस-किस प्रकार के परमिट/लाइसेंस प्रदान किए गए हैं? जिलेवार जानकारी दें। (ख) विभिन्न प्रकार के लाइसेंस/परमिटधारी किन वर्षों से ऐसे बकायादार हैं जिन पर हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है? वर्ष 2020-21 से लेकर 2025 तक की जानकारी जिलेवार दें? (ग) ऐसे कितने बकायादार हैं जो विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन है किंतु वह ही फर्म/सोसाइटी/एजेंसी/व्यक्तियों के नाम से परमिट/लाइसेंस लेकर कार्य संचालन कर रहे हैं तो उन्हें चिन्हित किया जाकर उनके विरूद्ध शासन/विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है? (घ) प्रॉइवेट एवं शासकीय स्कूलों के वाहनों के परमिट/लाइसेंस की कब-कब, किस-किस प्रकार की जांच की जाती रही है एवं उनके विरुद्ध किस-किस प्रकार की कार्यवाही की गई? साथ ही बिना परमिट के एवं एक ही परमिट पर अनेक वाहनों का संचालन भी किया जाता रहा तो उनके विरुद्ध किस-किस प्रकार की कार्यवाही की गई?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) वांछित  जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार  है। (ग) जिला परिवहन कार्यालय, रतलाम अंतर्गत वाहन स्वामी श्री अहमद शाह निवासी जावरा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर में 02 यात्री वाहनों के लिये याचिका क्रमांक WP/23515/2023 तथा WP/19736/2024 दायर की गयी है, जो कि लंबित होने के कारण उनके विरुद्ध शासन/विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। उज्जैन संभाग के शेष जिलों से संबंधित जानकारी निरंक है। (घ) प्रॉइवेट एवं शासकीय स्कूलों के वाहनों के परमिट लाइसेंस की जांच मोटरयान अधिनियम एवं नियमों में विहित प्रावधानों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गयी स्कूल बस गाइड लाइन के तहत की जाती है। उज्जैन संभाग अंतर्गत विभिन्न परिवहन कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में की गयी जाँच के संबंध में वांछित  जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है

विभागीय कार्यों की जानकारी

[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]

133. ( क्र. 2862 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या राज्‍य मंत्री, मछुआ कल्‍याण एवं मत्‍स्‍य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केंद्र/राज्य परिवर्तित अनेक योजनाओं के माध्यम से शासन/विभाग द्वारा रतलाम जिला अंतर्गत कितने प्रकार के कार्य किया जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो जिला अंतर्गत किन-किन स्थानों को किस-किस प्रकार के कार्यों/कार्य योजना हेतु चिन्हित किया जाकर वर्ष 2020-21 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक किस नियम प्रक्रिया के माध्यम से क्या-क्या कार्य किए गए? उन समस्त कार्यों पर कितना व्यय होकर कितने राजस्व की प्राप्ति हुई? वर्षवार, कार्यवार, स्थानवार जानकारी दें। (ग) जिला अंतर्गत आने वाले चिन्हित किए गए स्थान पर क्या विभिन्न एजेंसी/सोसाइटी/समिति/समूह अथवा व्यक्तियों द्वारा उक्त कार्य किस नियम प्रक्रिया के माध्यम से किये जा रहे हैं? क्या प्रभारी मंत्री/जिला स्तरीय समिति अथवा किसी अन्य अनुशंसा के आधार पर कार्यों को किए जाने की स्वीकृतियां दी गई तो किस नियम प्रक्रिया से? (घ) जिला अंतर्गत मत्स्य उद्योग/मत्स्य उत्पादन/मत्स्य पालन करने वाले कितने मछुआरे/परिवार/समूह/व्यक्तियों को चिन्हित किया गया? ब्लॉकवार, स्थानवार जानकारी दें।

राज्‍य मंत्री, मछुआ कल्‍याण एवं मत्‍स्‍य विकास ( श्री नारायण सिंह पंवार ) : (क) विभाग द्वारा रतलाम जिला अंतर्गत केन्‍द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री मत्‍स्‍य संपदा योजना एवं राज्‍य प्रवर्तित मुख्‍यमंत्री मछुआ समृद्धि योजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट -अ अनुसार(ख) केन्‍द्र प्रवर्तित योजना के संचालन हेतु जिला स्‍तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत क्रियान्वित की जा रही है। राज्‍य प्रवर्तित योजना का क्रियान्‍वयन संचालक मत्‍स्‍योद्योग के अनुमोदन उपरांत संचालित की जा रही है। समस्‍त योजनाएं हितग्राही मूलक होने से राजस्‍व की प्राप्ति निरंक। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार(ग) केन्‍द्र प्रवर्तित योजना में हितग्राही स्‍वयं कार्य सम्‍पादित करते है। राज्‍य योजना मुख्‍यमंत्री मछुआ स‍मृद्धि योजनांतर्गत नगर निगम/नगर पालिक/नगर परिषद/ग्राम पंचायत एजेंसी के रूप में निर्माण कार्य संपादित करती है। (घ) जिला अंतर्गत मत्‍स्‍य पालकों का चिन्‍हांकन किया गया है, जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट -स अनुसार।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध निर्माण की जांच

[राजस्व]

134. ( क्र. 2868 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 552 (विस्तारित) चिरगांव से टोंक पर तहसील जौरा में तहसील कार्यालय के बाहर राजस्व विभाग की अनुमति के बिना भूमि सर्वे क्रमांक 581/1, रकबा 0.031 में से रकबा 765 वर्गफीट पर दुकानों का निर्माण कराया गया है? यदि नहीं तो इन दुकानों के निर्माण की मंजूरी किस विभाग ने कब प्रदान की? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार निर्मित दुकानें राष्ट्रीय राजमार्ग 552 से कितनी दूरी पर स्थित है? (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग की गाइड लाइन के अनुसार किसी निर्माण कार्य हेतु राजमार्ग से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। उक्त दुकानों को ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय द्वारा निर्माण की मंजूरी प्रदान नहीं की गई है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार निर्मित दुकाने राष्ट्रीय राजमार्ग 552 के मध्य से 11.7 मीटर दूरी पर स्थित है। (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग की गाइड लाइन के अनुसार किसी निर्माण कार्य हेतु राजमार्ग के मध्य से न्यूनतम दूरी 40 मीटर होनी चाहिए।

ऑनलाइन नामांतरणों की जानकारी

[राजस्व]

135. ( क्र. 2870 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता के अन्‍तर्गत बिना विवाद के कृषि भूमि/सम्‍पत्ति की ई-रजिस्‍ट्री सम्‍पदा 2.0 पोर्टल पर होने के उपरान्‍त स्‍वत: ही नामान्‍तरण प्रकरण सृजित होते हैं, जिनके सायबर तहसील 2.0 में निराकरण हेतु न्‍यूनतम समय निर्धारित है, जिसमें संबं‍धित मौजा पटवारी को अपनी रिपोर्ट खसरा अभिलेख के आधार पर अधिकतम 07 दिवस में लगाना होती है, जिसके उपरान्‍त संबंधित पीठासीन अधिकारी जो कि न्‍यूनतम नायब तहसीलदार के स्‍तर का अधिकारी उक्‍त प्रकरण को निराकृत कर खसरा अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज कराता है? जब‍कि वर्तमान में ऐसे नामान्‍तरणों के प्रकरणों में पटवारी द्वारा जान बूझकर रिपोर्ट नहीं लगाई जा रही है और विलम्‍ब कर पक्षकारों को प्रताड़‍ति किया जाता है (ख) विगत 01 अप्रैल, 2024 से 30 जून, 2025 तक कितने नामान्‍तरण प्रकरण ऑनलाईन सृजित हुए एवं कितने प्रकरण विवादित पाये गए? ऑनलाईन सृजित हुए नामान्‍तरण प्रकरणों में मौजा पटवारी की रिपोर्ट समयावधि में एवं कितने में समय बाद प्राप्‍त हुई? (ग) कितने प्रकरण स्‍वीकृत एवं अस्‍वीकृत हुए? (घ) कितने नामान्‍तरण प्रकरणों में आदेश में विलम्‍ब होने पर संबंधित के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? (ङ) कितने नामान्‍तरण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्‍त कर पुन: नवीन प्रकरण सृजित/दर्ज कर उसी न्‍यायालय में निराकृत किये गए?     (च) कितने फौती नामान्‍तरण प्रकरण दर्ज कर निरस्‍त किये गए और कितने निर्धारित समयावधि में स्‍वीकृत किये गए?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता (MPLRC) की धारा 109/110 के अन्‍तर्गत बिना विवाद के कृषि भूमि की ई-रजिस्‍ट्री संपदा 2.0 पोर्टल पर होने के उपरान्‍त स्‍वत: ही नामांतरण सृजित होते हैं। साइबर तहसील 2.0 के अंतर्गत संबंधित मौजा पटवारी को 10 दिवस में अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत करना होता है, न करने की दशा में उन्‍हें स्‍मरण कराया जाता है। जिसके उपरांत पीठासीन अधिकारी प्रकरण को निराकृत कर आदेश पश्‍चात् प्रविष्टि दर्ज होती है। जी नहीं, जानकारी निरंक है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार।          (ग) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। (घ) एवं (ड.) जानकारी निरंक है।         (च) साइबर तहसील अंतर्गत रजिस्‍ट्री उपरान्‍त क्रय विक्रय से संबंधित प्रकरण प्राप्‍त किये जाते हैं।

शिक्षकों एवं कर्मचारियों के निलंबन एवं बहाली की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

136. ( क्र. 2873 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर में शिक्षा विभाग में जिला स्तर पर पदस्थ शिक्षकों एवं कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के क्या नियम है? नियम की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ख) क्या स्थानीय स्तर पर प्रश्‍नांश (क) में शासकीय सेवकों को स्थानांतरित करने के लिये प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होता है? यदि हां, तो नियम की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ग) जिला शिक्षा अधिकारी को किस संवर्ग के शासकीय सेवकों को निलंबित करने के अधिकार हैं। नियम की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (घ) जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2024 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने शिक्षकों एवं कर्मचारियों को निलंबित किया गया? नाम, आदेश दिनांक एवं पदस्थ शाला के नाम सहित जानकारी दी जावे। (ड.) प्रश्‍नांश (घ) के संबंध में निलंबित किये गये शिक्षकों एवं कर्मचारियों को किस दिनांक को बहाल किया गया एवं किस शाला में पदस्थ किया गया एवं क्या शास्ति अधिरोपित की गई। नाम, आदेश दिनांक एवं पदस्थ शाला के नाम सहित जानकारी दी जावे।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट- ‘एक अनुसार है(ख) विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 में सक्षम स्तर से शिथिलता प्रदान करते हुए वर्ष 2025 में जिला स्तर पर जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तृतीय वर्ग के शासकीय सेवकों (शिक्षकों) श्रेणी के स्थानांतरण हेतु कार्यवाही की गई है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट- 'दो अनुसार है(ग) जिला शिक्षा अधिकारी को तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों (शिक्षकों) के नियुक्तिकर्ता अधिकारी की हैसियत से निलंबित करने का अधिकार है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-तीन' अनुसार है(घ) एवं (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट- 'चार अनुसार है

मत्स्य पालन की योजनाएं

[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]

137. ( क्र. 2877 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या राज्‍य मंत्री, मछुआ कल्‍याण एवं मत्‍स्‍य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शासन की कौन-कौन सी योजनाओं संचालित है? नियम/निर्देश की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कितने बांध एवं तालाब है, जो मछली पकड़ने एवं मछली पालन हेतु चिन्हित है? बांधवार, तालाबवार जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित बांधों, तालाबों में मछली पकड़ने का ठेका दिया गया है या मछुआ कल्याण समितियों को लीज पर तालाब,  बांध दिये गये है? यदि हां, तो किस-किस ठेकेदार, समिति को, बांधवार, तालाबवार जानकारी दें। (घ) क्या समितियां स्थानीय है? समितियों के पदाधिकारियों की जानकारी एवं फर्म एवं सोसाइटी की धारा 27 की सर्टिफाइड प्रति उपलब्ध करायें। (ड.) प्रदेश में ठेकों एवं समितियों से वर्ष 2023-24 से प्रश्‍न दिनांक तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ? वर्षवार जानकारी दें। प्राप्त राजस्व का उपयोग किस-किस प्रयोजन हेतु किया गया है? वर्षवार, प्रयोजनवार जानकारी दें।

राज्‍य मंत्री, मछुआ कल्‍याण एवं मत्‍स्‍य विकास ( श्री नारायण सिंह पंवार ) : (क) प्रदेश में विभाग अंतर्गत मत्‍स्‍य पालन को बढ़ावा देने के लिये विभागीय मछुआ प्रशिक्षण, मुख्‍यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मत्‍स्‍य संपदा योजना संचालित है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में 24 बांध एवं तालाब है, बांध एवं तालाब की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार(ग) जी हां। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार(घ) जी हां। समितियां स्‍थानीय एवं समीपवर्ती है, समितियों के पदाधिकारियों की सूची   पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-स अनुसार (ड.) विभाग द्वारा बांधों/तालाबों को ठेके पर देने का प्रावधान नहीं है। मछुआ सहकारी समितियों/समूहों/व्‍यक्ति को 10 वर्षीय पट्टा पदाय किया जाता है। जिसकी पटटा राशि संबंधित ग्राम/जनपद/जिला पंचायत के कोष में जमा की जाती है।

सी.एम. राईज एवं पीएमश्री विद्यालयों की स्थापना

[स्कूल शिक्षा]

138. ( क्र. 2878 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2025-26 में कितने नये सी.एम. राईज स्कूल एवं पीएमश्री स्कूल खोलने/प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है? (ख) ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र में प्रश्‍न दिनांक तक कितने सी.एम. राईज विद्यालय, पीएमश्री विद्यालय संचालित है? कहां-कहां नामवार, स्थानवार जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में रखे गये लक्ष्य में भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कितने विद्यालय लिये जा रहे है? कहां-कहां, स्थानवार जानकारी दें। यदि नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) पीएमश्री विद्यालयों का चयन भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्ष 2025-26 में नए पीएमश्री एवं सांदीपनी वि‌द्यालय खोलने के लक्ष्य की जानकारी निरंक है। (ख) ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र में आज दिनांक तक एक सांदीपनी विद्यालय - शा. सांदीपनी उ.मा.वि. भितरवार संचालित है। पीएमश्री विद्यालय संबंधित जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है(ग) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उद्‌भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "इकहत्तर"

 

 

अशासकीय विश्‍वविद्यालय/संस्‍थानों द्वारा पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

139. ( क्र. 2879 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. चिकित्सीय परिषद् द्वारा सत्र 2020-21 से 2023-24 तक जिन संस्‍‍थाओं व अशासकीय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालन के लिये अनुमति प्रदान की गई है उस संस्थान का नाम, जिला व स्वीकृत सीट का विवरण हो, उन सभी की सूची उपलब्ध करायें? (ख) म.प्र. चिकित्सीय परिषद द्वारा सत्र 2020-21 से 2023-24 के लिये अनुमति प्रदत्त ऐसी संस्था व अशासकीय विश्व विद्यालय जिन्हें सीट वृद्धि प्रदान की गई है के नाम, संचालक के नाम, समिति की जानकारी व विषय विवरण जिसमें वृद्धि प्रदान की गई सीट की संख्या एवं जिला क्या है की जानकारी दें? सीट वृद्धि किन नियमों के अनुरूप दी गई है? उस नियम/अधिनियम की प्रति दें? उक्त नियम/अधिनियमों की पूर्ति के विषय में संबंधित संस्था द्वारा क्या साक्ष्य प्रस्तुत किये गये? साक्ष्य् की प्रति दें। (ग) म.प्र. उपचारगृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 (क्र-47 सन् 1973) के Sub Section (3) Of Section 4 Of Act के Rule 10 तहत जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजी के अंतर्गत वर्ष 2020 से 2024 तक पंजीकृत (नवीन/नवीनीकरण) 100 बेड नर्सिंग होम जो भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, शहडोल व रीवा शहर में स्थापित किया गया वो संस्था संचालित है की नहीं? जिसमें प्रत्येक नर्सिंग होम का नाम/संचालन करने वाली संस्था का नाम/या व्यक्ति का नाम/नर्सिंग होम पता एवं पंजीयन क्रमांक सहित अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्‍कूलों में विकास एवं निर्माण कार्य किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

140. ( क्र. 2882 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय विधायक के विधानसभा क्षेत्र सतना अंतर्गत प्राथमिक, माध्‍यमिक एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में कौन-कौन से कार्य किस योजना/मद से कराये जाने का प्रावधान है? वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में माननीय विधायक के विधानसभा क्षेत्र सतना अंतर्गत कितने-कितने स्कूलों में किस-किस मद से क्या-क्या विकास/निर्माण कार्य कराये गये? विधानसभावार, स्कूलवार, कार्यवार, राशिवार, मदवार अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें?                        (ख) सतना विधानसभा के लिये वित्‍तीय वर्ष 2025-26 में किस-किस मद से कौन-कौन से स्कूलों के लिये कितने-कितने कार्य कितनी-कितनी राशि का आवंटन किया गया? मदवार, स्कूलवार, कार्यवार, राशिवार अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा जनवरी 2025 में वित्‍तीय वर्ष 2025-26 में सतना विधानसभा की विभिन्न स्कूलों में विकास/ निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में जिला परियोजना समन्वय जिला शिक्षा केन्‍द्र सतना को पत्र के माध्यम से प्रस्ताव दिया गया था? क्या उक्त कार्यों को कराया गया? यदि नहीं तो क्यों? क्या उक्त कार्यों को कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? समयावधि बतायें? (घ) सतना विधानसभा के ग्राम पंचायत कुंआ हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल का भवन अत्यंत जीर्ण-शीर्ण एवं जर्जर होकर अनुपयोगी हो गया है, स्कूल प्राचार्य द्वारा शिक्षा विभाग सतना को अवगत कराया गया, परन्तु उक्त जर्जर विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रश्‍न दिनांक तक क्यों नहीं कराया गया? छात्रों की सुरक्षा एवं छात्रहित में उक्त‍ जर्जर विद्यालय भवन को डिसमेंटल करके नवीन भवन निर्माण कार्य कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नाधीन शालाओं में शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, छात्रावास निर्माण एवं बाउंड्रीवॉल निर्माण आदि समग्र शिक्षा अभियान एवं राज्य योजना मद से कराये जाने का प्रावधान है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है(ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है(ग) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। निर्माण कार्य मांग तथा समक्ष समिति की स्वीकृति पर निर्भर है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। (घ) जी नहीं। प्रश्‍नाधीन शाला में उपयोगी कक्षों में ही कक्षा का संचालन किया जाता है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है।

खसरा एवं नक्‍शा सुधार, वसीयत के लंबित राजस्‍व प्रकरण

[राजस्व]

141. ( क्र. 2884 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली तहसीलों में 01/01/2022 से प्रश्‍न दिनांक तक SDM कार्यालय में खसरा सुधार एवं नक्शा सुधार के कुल कितने प्रकरण प्राप्त हुए? आवेदकों के नाम पता सहित विवरण उपलब्ध करायें, कितने प्रकरणों में आदेश पारित हो चुका है? आवेदकों के नाम पता सहित विवरण उपलब्ध करायें, कितने प्रकरण लम्बित हैं? आवेदकों के नाम पता एवं कारण सहित विवरण उपलब्ध करायें तथा सभी प्रकरणों की प्राप्ति दिनांक एवं SDM कार्यालय से तहसील कार्यालय में प्रकरण भेजने का दिनांक सहित विवरण उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली तहसीलों में 01/01/2022 से प्रश्‍न दिनांक तक SDM कार्यालय से खसरा सुधार एवं नक्शा सुधार के प्रकरण की प्राप्ति दिनांकवार जानकारी आवेदकों के नाम पता सहित जाँच प्रतिवेदन उपरान्त वापस SDM कार्यालय भिजवाने के दिनांक तथा SDM कार्यालय से जारी आदेश का दिनांक सहित विवरण उपलब्ध करायें। (ग) रीवा जिले की तहसील रायपुर कर्चुलियान में दिनांक 01/01/2022 से प्रश्‍न दिनांक तक वसीयत नामांकन के कितने आवेदन प्राप्त हुए? विवरण उपलब्ध करायें, कितने प्रकरणों को स्वीकार कर आदेश पारित किया गया? आदेश की प्रतियाँ उपलब्ध करायें, कितने प्रकरण निरस्त किए गए? विवरण विवरण उपलब्ध करायें, वसीयत के नामांतरण किस धारा या अधिकार के तहत किए गए है आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला रीवा में प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली तहसीलों में 01/01/2022 से प्रश्‍न दिनांक तक SDM कार्यालय में खसरा सुधार एवं नक्शा सुधार के कुल प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :-

 

 

क्र.

अनुभाग का नाम

कुल दर्ज प्रकरण

आदेश पारित प्रकरण

लंबित प्रकरण

1

हुजूर

449

311

138

2

मनगंवा/रायपुर कर्चुलियान

800

676

124

3

गुढ़

1298

1262

36

योग

2547

2249

298

सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट –'' अनुसार है(ख) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली तहसीलों में 01/01/2022 से प्रश्‍न दिनांक तक SDM कार्यालय से खसरा सुधार एवं नक्शा सुधार के प्रकरण की प्राप्ति दिनांकवार जानकारी आवेदकों के नाम पता सहित सूची पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट –'' अनुसार है(ग) रीवा जिले की तहसील रायपुर कर्चुलियान में दिनांक 01/01/2022 से प्रश्‍न दिनांक तक वसीयत नामांकन के एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए। अतः जानकारी निरंक है।

विभागीय पर्यवेक्षण एवं संचालित विद्यालयों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

142. ( क्र. 2885 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में संचालित समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों का विभागीय अधिकारि‍यों द्वारा नियमित निरीक्षण करने के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, कार्यालय विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्रों के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 – 23 से प्रश्‍न दिनांक तक किये गये निरीक्षण की जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने अनुदान प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक अशासकीय विद्यालय संचालित हैं? अद्यतन सूची उपलब्ध करायें, अनुदान एवं मान्यता हेतु आवश्यक अर्हताएं क्या हैं, भूमि, भवन, शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक स्टॉफ, संचालन समिति इत्यादि से संबंधित दिशा-निर्देशों की प्रति उपलब्ध करायें।        (ग) प्रश्‍नांश (क) से संबंधित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मान्यता पूर्व किये जाने वाले सत्यापन से संबंधित अधिकारी/सत्यापन दल की जानकारी एवं किये गए सत्यापन की रिपोर्ट/प्रतिवेदन की प्रति शालावार उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में दर्ज छात्रों की संख्या एवं पदस्थ शिक्षकों का विवरण पदस्थापना दिनांक सहित एवं छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की पदस्थापना संबंधी दिशा निर्देशों की प्रति उपलब्ध करायें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-01 एवं 02 अनुसार(ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-03 एवं  04 अनुसार(ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-05 अनुसार(घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-06 अनुसार



जांच प्रतिवेदन की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

143. ( क्र. 2886 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सत्‍य है कि वर्ष 2021 में तत्‍कालीन मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी रीवा डॉ. एम.एल. गुप्‍ता एवं उनके अधीनस्‍थ कर्मचारियों के विरूद्ध शासकीय राशि के दुरूपयोग वित्‍तीय अनियमितता एवं किए भ्रष्‍टाचार की जांच कलेक्‍टर रीवा द्वारा चार सदस्‍यीय जांच समिति द्वारा जांच कराई गई थी? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन एवं दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की प्रतियां उपलब्‍ध करायें। (ख) क्‍या श्री संतोष तिवारी लेखापाल एवं श्री राजकुमार शुक्‍ला स्‍टोर कीपर की एकएक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश एवं उनके सेवा अभिलेख में दर्ज किये जाने संबधी आदेश प्रसारित किये गये थे? यदि हाँ, तो आदेश व संबधित पत्रों की प्रतियां उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या तत्‍कालीन मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी रीवा डॉ. एम.एल.गुप्‍ता ने दिनांक 02/03/2021 द्वारा एक ही प्रवृत्ति के 06 क्रय आदेश द्वारा कुल Rs. 12,07,450/- का क्रय किया गया? यदि हाँ, तो क्‍या कलेक्‍टर रीवा से क्रय की स्‍वीकृति प्राप्‍त की गई? यदि हाँ, तो स्‍वीकृत पत्र की प्रति उपलब्‍ध काराई जाये।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हां,  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- '''' अनुसार। (ख) जी हांजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- '''' अनुसार। (ग) तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा     डॉ. एम.एल.गुप्ता द्वारा दिनांक 02.03.2021 को जारी क्रय आदेश का विवरण  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '''' अनुसार। में समाहित है। जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सरकारी स्कूल भवनों में मरम्मत कार्य

[स्कूल शिक्षा]

144. ( क्र. 2891 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजधानी भोपाल में प्राथमिक/माध्यमिक/हाई एवं हायर सेकेण्‍ड्री स्तर के शासकीय स्कूल भवनों की संख्या कितनी है तथा कितने स्कूल भवन प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में देखरेख एवं मरम्मत कार्यों के न होने के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? स्कूलवार, क्षेत्रवार जानकारी दें?             (ख) क्या भोपाल उत्तर विधानसभा अंतर्गत आने वाले शासकीय स्कूल भवनों में शैक्षणिक सत्र वर्ष 2025-26 प्रारंभ होने से पूर्व मरम्मत कार्य कराए गए है? यदि हाँ, तो कितने स्कूल भवनों में कब-कब तथा किन-किन मदों से मरम्मत कार्य कराए गए हैं? स्कूलवार, मदवार कराए गए मरम्मत कार्यों की अलग-अलग जानकारी दें? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या छात्र हितों को दृष्टिगत रखते हुए जीर्ण-शीर्ण भवनों में मरम्मत कार्य कराया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) राजधानी भोपाल में शासकीय प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शाला भवनों की संख्‍या 123 है। जीर्ण-शीर्ण शाला भवनों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार18 शासकीय हाई स्‍कूल एवं 52 हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूल संचालित है। पुराने होने के कारण मरम्‍मत योग्‍य हाई एवं हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूलों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार(ख) जी हाँ। उत्‍तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 04 शासकीय माध्‍यमिक शालाओं में मरम्‍मत कार्य कराये गये। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। हाई एवं हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूलों के लिए वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में जिला भोपाल को अनुरक्षण कार्य हेतु रुपये 50.00 लाख एवं पुन: वित्‍तीय वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 50.00 लाख का आवंटन जारी किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार(ग) जी हाँ। वर्ष 2025-26 में अतिआवश्‍यक मरम्‍मत योग्‍य शासकीय प्राथमिक शाला ईदगाह हिल्‍स एवं माध्‍यमिक शाला ईदगाह हिल्‍स की स्‍वीकृति दी गई। आवश्‍यकतानुसार समय-समय पर मरम्‍मत कार्य कराये जाते है। मरम्‍मत कार्य बजट की मांग एवं सक्षम स्‍वीकृति पर निर्भर है, अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में वृद्धि

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

145. ( क्र. 2894 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की स्वास्थ्य नीति बनाई गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य स्वास्थ्य नीति का प्रारंभ वर्ष 2004 है एवं उसके क्रियान्वयन हेतु रणनीति डॉक्यूमेंट वर्ष 2007 में बनाए गए हैं? (ग) यदि हाँ, तो NFHS-3 के मुताबिक प्रदेश में कितने प्रतिशत बच्चे वर्तमान में कुपोषण की चपेट में है एवं इन बच्चों के कुपोषित होने का कारण क्या है?        (घ) उपरोक्त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्य में विगत 5 वर्षों में किन बीमारियों के कारण कितने बच्चों की मृत्यु हो गई? जानकारी दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) वर्तमान में कोई राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य नीति प्रभावशील नहीं है। (ख) से (घ) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

लैपटॉप योजना का क्रियान्‍वयन

[स्कूल शिक्षा]

146. ( क्र. 2895 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्यां सरकार की 10वीं एवं 12वीं के उत्तीर्ण मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देने की कोई योजना है? (ख) सरकार द्वारा योजना लागू होने से प्रश्‍न दिनांक तक कितने छात्र-छात्राओं को लैपटॉप दिये गये है? जिलावार जानकारी देवें। (ग) क्या विभाग में 70 हजार से अधिक मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देने का मामला लंबित है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) यदि हाँ, तो कब तक लैपटॉप मिलने से वंचित छात्र-छात्राओं को लैपटॉप मिल जायेंगे? समय-सीमा बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12 वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अकं अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय हेतु राशि रूपये 25000-25000 देने की प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना संचालित है। (ख) योजना अंतर्गत लैपटॉप नहीं दिये गये हैं अत: शेषांश का प्रश्‍न नहीं है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्‍तरांश (ग) के अनुक्रम में शेषांश का प्रश्‍न नहीं है।

जन औषधि केन्द्रों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

147. ( क्र. 2901 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जन औषधि केन्द्रों को प्रारंभ करने के लिए शासन से कोई अनुमति आवश्यक है? अगर हाँ तो जिलेवार अनुमति से प्रारंभ किये गये जन औषधि केन्द्रों की जानकारी दें। (ख) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के जन औषधि केन्द्रों में जेनेरिक दवाइओं के साथ निजी ब्रांड की महँगी दवाइयां भी बेची जा रही हैं? (ग) यदि नहीं तो क्या सरकार ने प्रदेश के जन औषधि केन्द्रों में सभी जेनेरिक दवाइओं की उपलब्धता और उनमें निजी ब्रांड की महँगी दवाइयां भी बेचे जाने की कोई जांच कराई है? (घ) यदि जांच कराई गई है तो कब-कब किस जन औषधि केंद्र की जांच की गई और उसमें कौन-कौन सी अनियमितता पाई गई? अगर हाँ तो क्या कार्यवाही की गई?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम आवेदक द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल फर्टिलाइजर, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले पीएमबीआई (फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया) से प्रारंभिक अनुमति प्राप्त करना आवश्‍यक है, तदोपरांत आवेदक द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के नियम 64 में वर्णित अर्हताएं पूर्ण कर आवेदन करने पर आवेदक को औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियाँ संबंधित जिले से प्रदाय की जाती है एवं यह प्रक्रिया ऑनलाईन है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र औषधि विक्रय संस्थानों की सूची  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार।           (ख) प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों द्वारा औषधियों का विक्रय उनके द्वारा पीएमबीआई के साथ निष्पादित अनुबंधानुसार किया जाता है। औषधियों का विक्रय, औषधि के नियमों में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना आवश्यक है। अनुबंध की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'''' अनुसार। (ग) खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के नियम 65 के पालन संबंधी निरीक्षण किये जाते हैं। पीएमबीआई के एग्रीमेंट में उल्लेखित नियम/शर्तों के अनुसार जांचे पीएमबीआई द्वारा ही की जाती है  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '''' अनुसार। (घ) कराई गई जाँचों एवं की गई कार्यवाही की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '''' अनुसार।

कृषि भूमि का सीमांकन

[राजस्व]

148. ( क्र. 2902 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों के कृषि रकबों के नक्शों को डिजिटल किया गया है? अगर हाँ तो इन कृषि रकबों के नक्शों एवं बी-1 खसरों को कम्प्यूटराईज किस शासकीय अथवा निजी एजेन्सी द्वारा किये गये हैं? (ख) नक्शों को डिजिटल करने के बाद नक्शों में भारी विसंगतियां पाई गई हैं? अगर हाँ तो इसका जिम्मेदार कौन हैं? नहीं तो किसानों के नक्शे में संशोधन क्यों नहीं हो रहे है? (ग) क्या सरकार द्वारा किसानों के कृषि रकबों के नक्शों को शुद्ध एवं सही करने हेतु कोई अभियान चलाया गया था? अगर हाँ तो विवरण। (घ) नक्शे की तरनीम को सुधार हेतु राजस्व अमलों या एजेन्सी द्वारा मौके पर न पहुंचकर कार्यालय अथवा घर से ही तरनीमें डाल दी हैं जिससे नक्शों और खसरों में अत्यधिक भिन्नता आ गयी है। क्या नक्शे को सही करने हेतु कोई अभियान चलाया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ड.) क्या किसानों द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन दिया जाता है तो नक्शे एवं खसरे में भिन्नता बताकर उनके सीमांकनों को निरस्त कर दिया जाता है। क्या सरकार द्वारा खसरे और नक्शे की भिन्नता समाप्त करने एवं विसंगतियां दूर करने हेतु नक्शे और खसरे को मौके पर जाकर बनाया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हां l वर्तमान में नक्शा स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य आवश्यकता अनुसार समय-समय पर MPSEDC द्वारा किया जा रहा है वर्तमान में किसी भी निजी संस्था/एजेंसी द्वारा नहीं किया जाता हैl पूर्व में नक्शों की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य निम्नांकित एजेंसियों द्वारा कराया गया - M/s Infotech Interprises Ltd. M/s PAN India Consultants Pvt. Ltd. M/s Speck System Ltd. M/s WTI Advanced Technology Ltd. M/s Xintech Technology (P) Ltd. MPSEDC (Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation.।        (ख) भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 115 में नक्‍शों में संशोधन के प्रावधान है जिसके अर्न्‍तगत कार्यवाही की जाती है। (ग) जी हाँ नक्‍शा तरमीम/सुधार हेतु शासन द्वारा समय-समय पर अभियान चलाये गये हैं। राजस्व महाअभियान 1.0, 2.0 एवं 3.0 चालाये गये है। (घ) यदि नक्‍शों और खसरों में भिन्‍नता पाई जाती है भू राजस्‍व सहिता के अर्न्‍तगत 107 एवं 115 के तहत कार्यवाही की जाती है। (ड.) जी नहीं। अभिलेख में भिन्‍नता पाए जाने पर मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता,1959 के प्रावधान अनुसार समय-समय पर कार्यवाही की जाती है तथा आवश्‍यकतानुसार मौके पर जांच की जाती है।

पंजीबद्ध वाहनों की जानकारी

[परिवहन]

149. ( क्र. 2907 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम एवं झाबुआ में वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा कितने नए वाहन पंजीकृत किए गए हैं, वर्गवार (मोटर साइकिल, कार, बस, ट्रक आदि) जानकारी प्रदान की जाए? उक्त जिलों में कितने ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए तथा कितने निलंबित अथवा निरस्त किए गए? परिवहन निरीक्षकों, सहायक आरटीओ, आरटीओ आदि अधिकारियों की स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी दी जाए? जानकारी वर्षवार बतावें? (ख) प्रश्‍नांश "क" में उल्लेखित जिलों में कितने फिटनेस सेंटर, इमीशन टेस्ट सेंटर तथा आरटीओ कार्यालय संचालित हैं, उनकी स्थिति क्या है? विभाग द्वारा चालानी कार्यवाही के अंतर्गत वसूले गए जुर्माने की वार्षिक विवरणी जानकारी वर्षवार बतावें? (ग) क्या इन जिलों में विभाग से संबंधित भ्रष्टाचार या शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी दें। (घ) क्या इन जिलों में वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग में किसी भी प्रकार की अनियमितता,  भ्रष्टाचार या अवैध लेन-देन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो संबंधित मामलों की संक्षिप्त जानकारी (प्राप्त तिथि, विषय, संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, जांच की स्थिति आदि) वर्षवार बतावें? विभाग की शिकायतों पर शासन द्वारा अब तक क्या जांच एवं दंडात्मक कार्यवाही की गई है? क्या किसी परिवहन अधिकारी, आरटीओ, सहायक आरटीओ या अन्य कर्मचारी को निलंबित, स्थानांतरित या बर्खास्त किया गया है? यदि हाँ, तो नाम सहित संपूर्ण जानकारी बतावें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि में पंजीकृत नये वाहनों का विवरण पुस्तकालय में रखे  परिशिष्टि- '''' अनुसार  है। जिला रतलाम में कुल 49,499 ड्रायविंग लाइसेंस जारी किये गये हैं तथा निलंबित लाइसेंसों की संख्या 104 है। जिला झाबुआ में कुल 39,223 ड्रायविंग लाइसेंस जारी किये गये हैं तथा निलंबित लाइसेंसों की संख्या 37 है। जिला रतलाम एवं झाबुआ में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट- '''' अनुसार  है(ख) रतलाम एवं झाबुआ जिलों में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा ही फिटनेस संबंधी कार्य किया जाता है। जिला रतलाम में 09 इमीशन टेस्ट सेंटर स्थापित हैं एवं जिला झाबुआ में 04 इमीशन टेस्ट सेंटर स्थापित हैं। रतलाम एवं झाबुआ जिले में जिला परिवहन कार्यालय संचालित हैं। विभाग द्वारा चालानी कार्यवाही के अंतर्गत परिवहन चैकपॉइंट रतलाम-1 एवं 2 तथा परिवहन चैकपॉइंट झाबुआ-1 एवं 2 द्वारा वसूल किये गये  राजस्व का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- '''' अनुसार है। (ग) जी हां। प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'''' अनुसार है(घ)  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'''' अनुसार है। प्रश्‍नाधीन अवधि में उक्त जिलों से किसी परिवहन अधिकारी, आरटीओ, सहायक आरटीओ या अन्य कर्मचारी को शिकायतों के आधार पर निलंबित, स्थानांतरित या बर्खास्त नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

उपस्वास्थ्य केंद्र एवं जन आरोग्य केंद्र के भवनों में विद्युत कनेक्शनl

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

150. ( क्र. 2909 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा- खाचरौद विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ग्राम नायन, रजला, अमलावदिया सहित नागदा खाचरौद विधानसभा के कई गाँवों में उपस्वास्थ्य केंद्र या जन आरोग्य केंद्र के भवन बनकर तैयार हैं लेकिन कई भवनों में विद्युत कनेक्शन आज दिनांक तक भी नहीं हो पाए जिससे कि इन भवनों का आमजनों के लिए कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। कब तक इनमें विद्युत कनेक्शन कर दिया जाएगा? (ख) भविष्य में कब इन स्वास्थ्‍य केन्द्रों से आम जनता को स्वास्थ्‍य सुविधा मिलना प्रारम्भ हो जाएगी?

 उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र नागदा खाचरौद अन्‍तर्गत वर्तमान में उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र नायन,  रजला,  अमलावदिया,  रोहलकला,  चिरोलाकंचनखेडीखजुरियासंदलाकडियाली एवं उमरना में नवीन उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के भवन निर्मित हुये है उक्‍त सभी स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में विद्युत व्‍यवस्‍था कर आमजनों को स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा प्रदान की जा रही है एवं वर्तमान में स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाएं सुचारू रूप से क्रियाशील है।             (ख) प्रश्‍नांश '''' अनुसार सभी स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा प्रारंभ है।

गोचर भूमि पर अवैध अतिक्रमणकर्ता की जानकारी एवं कार्यवाहीl

[राजस्व]

151. ( क्र. 2910 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र नागदा खाचरौद में पांच बीघा से अधिक शासकीय गोचर भूमि पर कितने अवैध अतिक्रमणकर्ता है? क्या इन अतिक्रमणकर्ता को चिन्हित किया गया है? (ख) क्या उनकी जानकारी शासन के पास उपलब्ध है? यदि है तो शासन सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।         (ग) क्या गोचर भूमि पर शासन भूमि के अतिक्रमण को मुक्त करने की कोई कार्यवाही स्थानीय प्रशासन द्वारा किस स्तर पर की गयी है? विस्तृत विवरण देने का कष्ट करें।

 राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) विधानसभा नागदा खाचरौद अन्तर्गत 5 बीघा से अधिक शासकीय गोचर भूमि पर कुल 4 अतिक्रमण है जिन्हें चिन्हित किया गया है। (ख) जी हां। अतिक्रमणकर्ताओं की  सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न शासकीय मदों की भूमियों पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है। पटवारी द्वारा चिन्हित किये गये अतिक्रामकों की रिपोर्ट संबंधित हल्का पटवारी से प्राप्त की गई है। प्रकरण दर्ज किये जाकर अतिक्रामकों की विधिवत सुनवाई उपरान्त गोचर/अन्य शासकीय मदों की बेदखली की कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

परिशिष्ट - "बहत्तर"

शाखाओं का प्रभार एवं ए.एन.एम. भर्ती

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

152. ( क्र. 2911 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, इंदौर संभाग, इंदौर के पत्र क्रमांक/2024/3205 इंदौर, दिनांक 19/04/2024 के परिपालन में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला, बड़वानी के अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक कितने उच्च श्रेणी लिपिक को महत्वपूर्ण शाखा का प्रभार व कितने निम्न श्रेणी लिपिक को महत्वपूर्ण शाखाओं में लिंक प्रभारी के रूप में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया? यदि हाँ, तो शाखा आवंटन की प्रतियां उपलब्ध करायें। वरिष्‍ठ को प्रेषित पालन प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं तो क्यों कारण बतायें। (ख) क्या स्वास्थ्य विभाग के बड़वानी जिले अंतर्गत ए.एन.एम. की भर्ती के तहत बड़वानी जिले में 23 जून, 2025 तक आवेदकों के पत्रों का सत्यापन किया जाना था एवं 30 जून 2025 तक कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया जाना था। विभाग द्वारा ए.एन.एम. का आदेश दिनांक 8 जुलाई, 2025 के अंतर्गत किया गया? विलंब से आदेश जारी क्यों किये गये, कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या जिले में ए.एन.एम. की भर्ती आदेश में जो जिस गांव का या उसके आस-पास का निवासी है उसे उसी ब्लॉक में पदस्थापना दी जाना थी? यदि हाँ, तो इसका पालन किया गया, ए.एन.एम. वार विवरण देवें। (घ) यदि नहीं तो कारण व नियम निर्देश बतायें। इसके लिए कौन दोषी है, इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई, बतायें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) शाखा आवंटन आदेश की प्रतियां  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- '''' अनुसार। पालन प्रतिवेदन  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '''' अनुसार। (ख) जिला बड़वानी में समस्‍त पात्र ए.एन.एम. के आदेश बिना विलंब किये दिनांक 30.06.2025 को जारी किये गये, इस बाबत् कोई आदेश 08 जुलाई, 2025 को जारी नहीं किये गये है। (ग) ऐसे नियम/निर्देश नहीं होने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जिला अस्‍पताल में बायो मेडिकल वेस्‍ट एवं सुरक्षा व्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

153. ( क्र. 2913 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में बायो मेडिकल वेस्ट कलेक्शन हेतु कौन सी फर्म है? इसके अनुबंध पत्र तथा वेस्ट कलेक्शन हेतु शासन से निर्धारित दर क्या है? (ख) क्या शासन को बायो मेडिकल वेस्ट कलेक्शन फर्म द्वारा निजी अस्पताल, क्लिनिकल स्थापनाओं, निजी क्लिनिक आदि से निर्धारित दर से ज्यादा वसूली की जा रही है, ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है? अगर हाँ तो प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें। (ग) बड़वानी जिला अस्पताल में कार्यरत सुरक्षा व्‍यवस्‍था के लिए अनुबंधित फर्म का आवेदन, जमा किये दस्तावेज, किये गए अनुबंध तथा कार्यरत समस्त कर्मचारियों की विगत माह की वेतन पर्ची सहित सत्यापित जानकारी देवें। (घ) क्या अनुबंधित फर्म में एक्स-सर्विसमेन, बंदूकधारी गार्ड आवश्यक है? अगर हाँ तो जिला चिकित्सालय में कार्यरत एक्स-सर्विसमेन,  बंदूकधारी गार्ड के नाम, पते, पहचान पत्र की जानकारी देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल द्वारा बड़वानी जिले के चिकित्सालयों में उत्पन्न होने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए मैसर्स हांस्विन इन्सीनरेटर प्राइवेट लिमिटेड इन्दौर को अधिकृत किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) जी नहीं, बड़वानी जिले की जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कोई भी शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी को प्राप्त नहीं हुई है, इसके अतिरिक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित शिकायते मूलतः मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल को प्रेषित की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अलीराजपुर जिले में आयुष्मान भारत योजना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

154. ( क्र. 2915 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अलीराजपुर जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक अनेक व्यक्तियों को उपचार की सुविधा प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो ऐसे लाभार्थियों की कुल संख्या क्या है? (ख) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अलीराजपुर जिले में वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा व्यय की गई राशि कितनी है? किन-किन व्यक्तियों पर व्यय की गई? (ग) जिला चिकित्सालय अलीराजपुर को इस योजना के अंतर्गत जो राशि प्राप्त हुई है? उसका विभागवार/मदवार वितरण किस प्रकार किया गया है?  यदि हाँ, तो किस-किस को वितरण किया गया?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हां। अलीराजपुर जिले में आयुष्‍मान भारत योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक कुल 14601 लाभा‍र्थियों को उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। (ख) आयुष्‍मान भारत योजना के अंतर्गत अलीराजपुर जिले में वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 35,60,77,301/- राशि स्‍वीकृत की गई है तथा व्‍यय की गई राशि 41,80,53,834/- है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) जिला चिकित्‍सालय अलीराजपुर को आयुष्‍मान योजना के अंतर्गत राशि 88,90,204/- रूपये प्रदाय की गई है। उपरोक्‍त प्रदाय राशि में से RKS (Rogi Kalyan Samiti) मद में राशि 11,51,151/- रूपये एवं Incentive मद में राशि 2,29,245/- रूपये का वितरण किया गया है। Incentive में प्रदाय राशि से जिन व्‍यक्तियों को प्रोत्‍साहन राशि का वितरण NPS पोर्टल से किया गया है, उनकी  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार।

स्वामित्व योजना अन्तर्गत ग्रामीण घोषित आबादी में ड्रोन सर्वे

[राजस्व]

155. ( क्र. 2916 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अलीराजपुर जिले में स्वामित्व योजना अन्तर्गत ग्रामीण घेाषित आबादी में ड्रोन सर्वे कार्य करवाया गया है? यदि हाँ, तो कब व सर्वे उपरान्त संशोधन नक्शे राजस्व विभाग को प्राप्त हो चुके है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्त कार्य हेतु अलीराजपुर जिले को प्रयोजन पर व्यय हेतु शासन से कितना आवंटन अलीराजपुर जिले को दिया गया है? यदि हाँ, तो कितना-कितना तहसीलवार जानकारी देवें। (ग) अलीराजपुर जिले, तहसील द्वारा स्वामित्व योजना अन्तर्गत प्राप्त आवंटन का व्यय किया गया है? यदि हाँ, तो किस-किस कार्य, सामग्री पर व्यय किया गया है? बिल वाउचर्स की प्रति पटवारी हल्का और तहसीलवार उपलब्ध करावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। जिला अलीराजपुर में कुल 216 ग्राम के सर्वे करवाकर 189 ग्राम का संपूर्ण सर्वे कर अधिकार पत्र वितरित किया गया। शेष ग्रामों की मेंपिग का कार्य प्रगतिरत है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। स्‍वामित्‍व प्रजोजन व्‍यय हेतु राशि रूपये 7500/- प्रति ग्रामवार जनपद पंचायत एवं सचिव के माध्‍यम से दी जाती है। (ग) स्‍वामित्‍व योजना के अंतर्गत दी गई राशि का व्‍यय ग्रामवार राशि का व्‍यय एवं आवंटन चूना लाईन सीमा का चिन्‍हाकन एवं अन्‍य सामग्री हेतु पंचायत सचिव को प्रदाय की गई है।

 

 

क्षतिग्रस्त विद्यालयों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

156. ( क्र. 2922 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने पुराने, क्षतिग्रस्त प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालय हैं, जो दुर्घटना की दृष्टि से गंभीर अवस्था में हैं? इनकी सूची उपलब्ध कराएं। (ख) 1 जनवरी, 2020 के पश्चात, प्रश्‍नांश (क) में संदर्भित क्षतिग्रस्त विद्यालयों के लिए कब-कब, किस-किस जनप्रतिनिधि ने विभाग को या जिला कलेक्टर को नवीन भवन हेतु पत्र लिखे?  इन पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भादवामाता के क्षतिग्रस्त माध्यमिक स्कूल भवन के स्थान पर नवीन भवन की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो विभाग ने नवीन भवन हेतु क्या कार्यवाही की?                  (घ) 1 जनवरी, 2020 के पश्चात नीमच जिले में विद्यालय निर्माण हेतु कुल कितनी राशि विभाग को प्राप्त हुई? विभाग ने प्रश्‍नकर्ता विधायक की अनुशंसा पर कौन-कौन से नवीन विद्यालय भवनों का निर्माण किया?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-एक अनुसार है।      (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-दो अनुसार है(ग) जी नहीं। अतः शेषाश उद्भूत नहीं होता।        (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-तीन अनुसार है। प्रश्‍नाधीन शास. हाईस्कूल कानाखेडा, हाईस्कूल दारू एवं प्राथमिक शाला जोरावरपुरा में अतिरिक्त कक्षों का कार्य स्वीकृत किया गया।

परिशिष्ट - "तिहत्तर"

कनिष्ठ को वरिष्ठ पद का प्रभार दिया जाना

[स्कूल शिक्षा]

157. ( क्र. 2923 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विभाग अंतर्गत कार्यालयों में प्रभार दिये जाने के क्या नियम है? नियमों की प्रति एवं जानकारी दें कि ग्वालियर संभाग अंतर्गत डीईओ एवं डीपीसी कार्यालयों में किन-किन को कौन-कौन सा प्रभार कब से दिया गया है? इनका मूल पद क्या है? क्या वरिष्ठता की अनदेखी कर कनिष्ठ को प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) क्या प्रदेश शासन के किसी भी संवर्ग के कनिष्ठ कर्मचारी को वरिष्ठ प्रभार दिया जा सकता है? यदि नहीं तो दतिया जिले में डीईओ एवं डीपीसी कार्यालय में एडीपीसी, सांख्यिकी अधिकारी, योजना अधिकारी, व्यवसायिक शिक्षा के नोडल अधिकारी सहित अन्य पदों पर जिले में वरिष्ठ कर्मचारी होते हुए कनिष्ठ कर्मचारियों को नियम विरुद्ध प्रभारी क्यों बनाया गया है? नियम विरुद्ध बनाये गये कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रभारी पद से कब तक हटाया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों? (ग) शिवपुरी जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में वर्तमान में वार्डन कौन-कौन, कब से है इनका मूल पद एवं पद स्थापना स्थल कौन-सा है तथा छात्रावास से मूल पद स्थापना स्थल की दूरी कितनी है? अधिक दूरी के कर्मचारी को छात्रावास वार्डन प्रभार क्यों एवं कैसे दिया गया? (घ) क्या मध्यप्रदेश में वर्ष 2005 से पूर्व नियुक्त अध्यापक संवर्ग में शामिल शिक्षकों को पेंशन दी जाएंगी अथवा नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार। ग्वालियर संभाग अन्तर्गत डी.पी.सी. कार्यालय जिला दतिया की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है तथा शेष जिलों की जानकारी निरंक है। डीईओ कार्यालय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से प्रभार दिया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से आगामी आदेश तक प्रभार दिया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-04 अनुसार। जिला नियुक्ति समिति के अनुमोदन उपरांत प्रभार दिया गया है।            (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपस्वास्थ्य केन्द्र नैगुवां का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

158. ( क्र. 2928 ) श्री अनिल जैन : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र नैगुवां का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार किया गया है? यदि हाँ, तो किस दिनांक को एवं उन पर शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में प्रश्‍नगत नैगुवां उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने हेतु शासन स्तर पर विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव भेजा गया है? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान में क्या स्थिति है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हांदिनांक 01/07/2024 को पत्राचार किया गया था। वर्ष 2025 में आदेश क्रमांक PHFW-0603/2024/सत्रह/मेडि-3/दिनांक 17.01.2025 के अनुसार जिला टीकमगढ़ में 50 बिस्‍तरीय सिविल अस्‍पताल पृथ्‍वीपुर30 बिस्‍तरीय सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र जिरोन06 बिस्‍तरीय प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र जेवरासकेरा भडारन एवं नवीन उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र पंचखेरा की स्‍थापना/उन्‍नयन किया गया है। वर्तमान में नैगुवां के उन्‍नयन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है। (ख) उत्‍तरांश  (क) अनुसार।

एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली अन्तर्गत संजीवनी 108 सेवा का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

159. ( क्र. 2930 ) श्री संजय उइके : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली अन्तर्गत संजीवनी 108 सेवा का संचालन किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो किस सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कब से कितने वाहनों का जिलेवार संचालन किया जा रहा है? सेवा प्रदाता संस्था के साथ अनुबंध की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या सेवा प्रदाता संस्था क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत वाहनों का ही संचालन करने की शर्त रखा गया था? हाँ तो क्या संस्था द्वारा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत वाहनों का ही संचालन किया जा रहा है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हां। (ख) सेवा प्रदाता संस्‍था M/s. JAES Projects (I) Pvt. Ltd. द्वारा वर्ष 2022 से कुल 2061 (167 ए.एल.एस., 835 बी.एल.एस. तथा 1059 जननी एम्‍बुलेंस) वाहनों का जिलेवार संचालन किया जा रहा है। सेवा प्रदाता संस्‍था के साथ अनुबंध की प्रति की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'''' अनुसार। (ग) जी नहींअपितु प्रदेश में एम्‍बुलेंस वाहनों के संचालन हेतु प्रकाशित आर.एफ.पी. एवं संस्‍था के साथ-साथ निष्‍पादित अनुबंध की कंडिका 4.3 Operations and Management Phase की उप-कण्डिका B.AMBULANCES/VEHICLES (20) "The Selected Agency shall be solely responsible to ensure compliance of all RTO rules, labor laws, taxes, PF and ESIC guidelines and any other laws and lien applicable under law upon the services being rendered by the Selected Agency. Any deviation and resultant implications shall solely be the responsibility of the Selected Agency." की शर्त पर रखा गया था। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। प्रश्‍नांश के प्रथम भाग में दिये गये उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विद्यालय भवनों की उपयुक्‍तता एवं शिक्षकों की पदस्‍थी

[स्कूल शिक्षा]

160. ( क्र. 2934 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला-पांढुर्ना व छिंदवाड़ा में विभाग द्वारा संचालित स्कूलों/विद्यालयों के समस्त भवन तकनीकी रूप से छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक उपयोग के लिये उपयुक्त हैं? यदि नहीं तो विद्यालयों/स्कूलों के नाम व उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें। क्या उक्त स्कूल/विद्यालय भवन जो शैक्षणिक कार्य के लिये तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं है उन्हें कब तक व्यवस्थित कर लिया जावेगा उसकी तिथि व तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी देवें। (ख) क्या जिला-पांढुर्ना व छिंदवाड़ा में संचालित स्कूलों व विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकों के विरूद्ध पर्याप्त शिक्षक पदस्थ हैं? यदि नहीं तो उन विद्यालयों के नाम व पदस्थिति की जानकारी देवें। क्या कुछ विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकों के पद के विरूद्ध अधिक शिक्षक पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो उन्हें कब तक रिक्त स्थानों में पदस्थ किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन तकनीकी रूप से उपयुक्त है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विद्यार्थी संख्या के मान से आवश्यक अतिरिक्त अधोसंरचना का निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। रिक्त पदों की पूर्ति अतिथि शिक्षक व्यवस्था से की जाती है। जी हाँ, अतिशेष शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण की कार्यवाही नियमित रूप से की जाती है, यह सतत् प्रक्रिया है, अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। पूर्वांश के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता।

विभिन्न मदों में किये गये व्यय की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

161. ( क्र. 2941 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय श्योपुर में वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि कौन-कौन से कार्य के लिए प्राप्त हुई तथा किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? उपलब्ध करावें? (ख) जिला चिकित्सालय श्योपुर में रोगी कल्याण समिति में कौन-कौन सदस्य एवं पदाधिकारी होते है? सदस्यों का चयन किस प्रकार होता है तथा कितने समय तक रहता है? समिति के दायित्व कर्तव्य अधिकार क्या होते है? नियम/निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार रोगी कल्याण समिति मद की राशि को कौन-कौन से कार्यों में खर्च किया जा सकता है, जानकारी दें? वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उक्त राशि को किन-किन कार्यों में व्यय किया गया है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या रोगी कल्याण समिति की राशि को जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चिकित्सालय के रख-रखाव एवं प्रबंधन में खर्च न करते हुए अन्य कार्यों में नियम विरूद्ध तरीके से व्यय किया गया है? यदि नहीं तो व्यय की गई राशि की जानकारी वर्षवार,बिल व्‍हाउचर सहित उपलब्ध करावें? (ड.) जिला चिकित्सालय के विभिन्न मदों जैसे रेडक्रॉस, डी.एम.एफ.राशि और पी.ओ.एल.की राशियों का किन-किन कार्यों के लिए खर्च किया गया है? वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी उपलब्‍ध करावें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '''' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '''' अनुसार। (ग) रोगी कल्‍याण समिति के दिशा निर्देश-2018  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '''' अनुसार  में अंकित प्रावधान अनुसार कार्यों में व्‍यय किया जाता है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- '''' अनुसार। (घ) जी नहीं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '''' अनुसार। (ड.) जिला चिकित्‍सालय श्‍योपुर को रेडक्रॉस डी.एम.एफ. से कोई राशि प्राप्‍त नहीं हुई हैशासन द्वारा नियमित मद में पी.ओ.एल. गतिविधि में वर्ष 2019-2020 से प्रश्‍न दिनांक तक राशि आवंटन एवं व्‍यय की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- '''' अनुसार।

ब्याज की गणना एवं जल आवंटन

[जल संसाधन]

162. ( क्र. 2942 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा-सत्र मार्च 2025 के अतारांकित प्रश्‍न क्र.38, दिनांक 13.03.2025  के उत्तरांश   (क) के अध्ययन से विदित है कि धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31.01.2019 के तहत ऐसे कारणों से भूमि-अर्जन की कार्यवाही निरस्त की गई जिसमें विस्थापितों का कोई दोष न होकर समस्त कारण प्रशासकीय है, इसी प्रश्‍न के उत्तरांश (ग) के अध्ययन से विदित है कि धारा-11 के प्रथम-प्रकाशन दिनांक 31.01.2019 से दोबारा प्रकाशन दिनांक 05.10.2023 की अवधि में धारा-11 के प्रभाव लागू थे, परिणामतः इस अवधि में नवीन निर्माण/विकास कार्य स्वीकृत नहीं किया गया, किसान अपनी जमीनों, मकानों का विक्रय आदि पर भी धारा-11 के प्रभाव दिनांक 31.01.2019 से लागू रहे, ऐसे में धारा-11 के प्रथम प्रकाशन दिनांक 31.01.2019 से मुआवजा एवं ब्याज की गणना नहीं करना विस्थापितों के साथ अन्याय पूर्ण कार्यवाही है। क्या विभाग संज्ञान लेकर क्षेत्र के विस्थापितों के साथ न्याय करते हुये प्रथम प्रकाशन से धारा-11 के प्रभाव लागू होने को दृष्टिगत रखकर मुआवजा राशि की गणना करवायेंगे? (ख) क्या विधानसभा सत्र जुलाई 2024 के अतारांकित प्रश्‍न क्र.39, दिनांक 03.07.2024 के उत्तरांश (च) में दिये गये आश्‍वासन अनुसार नगर परिषद बण्डा को 1.5-एमसीएम जल आवंटन कार्यवाही की प्रगति के संबंध में जानकारी देने का कष्ट करेंगे।      (ग) प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्र. 2301468 एवं 2301469 दिनांक 02.06.2025 पर कार्यवाही पर प्रगति की जानकारी देने की कृपा करेंगे?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) डूब क्षेत्र के ग्रामवासियों एवं कृषकों द्वारा परियोजना का विरोध तथा प्रस्तावित भूमियों एवं स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु मुआवजा राशि की उपलब्धता न होने के कारण दिनांक 31.01.2019 में हुये धारा- 11 के प्रकाशन अनुसार भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी थी, तत्पश्चात दिनांक 05.10.2023 को पुनः धारा-11 को प्रकाशन कराया गया जिसके अनुसार भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर ग्राम बहरोल का अवार्ड कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 19.06.2025 को पारित किया जा चुका है एवं मुआवजा भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ग्राम पिपरिया इल्लाई का अवार्ड तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभाग द्वारा प्रभावित भूमियों एवं स्थावर परिसंपत्तियों पर कब्जा प्राप्त किये जाने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा कृषकों द्वारा प्रभावित भूमियों पर कृषि कार्य कर लाभ प्राप्त किया जाता रहा है। जिससे पुनः धारा-11 का प्रकाशन किये जाने से कृषकों को नुकसान नहीं हुआ है। ग्राम बहरोल एवं पिपरिया इल्लाई के आंशिक रूप से डूब प्रभावित होने के कारण भू-अर्जन हेतु धारा-11 के प्रथम प्रकाशन दिनांक 31.01.2019 के पश्चात शासकीय राशि के अनावश्यक दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से डूब प्रभावित क्षेत्र में नवीन निर्माण कराये जाने के पूर्व कार्यालय परियोजना संचालक, वीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर से अनापत्ति प्राप्त किये जाने बाबत् विभिन्न संबंधित विभागों को लेख किया गया था। प्रभावित क्षेत्र के भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाकर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। अधिनियम में धारा-11 के निरस्त होने के बाद तथा पुनः प्रकाशन कराये जाने की स्थिति में मुआवजा राशि की गणना पूर्व में प्रकाशित धारा-11 दिनांक 31.01.2019 (निरस्त) होने की दिनांक से वर्तमान स्थिति में लेते हुए गणना में ब्याज दर शामिल करने का दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रथम प्रकाशन की दिनांक से मुआवजा राशि की गणना किया जाना संभव नहीं है। (ख) नगर परिषद बण्डा को 1.50 मि.घ.मी. जल पगरा बाँध से आवंटित किये जाने के संबंध में लेख है, कि पगरा बाँध की कुल जल भराव क्षमता 99.77 मि.घ.मी. है जिसमें डेड स्टोरेज 5.73 मि. घ.मी. पानी शामिल है। उक्त जल की मात्रा में से 13.687 मि.घ.मी. जल पेयजल हेतु जल निगम मर्यादित को पूर्व में ही आवंटित किया जा चुका है तथा शेष 86.083 मि.घ.मी. मात्रा जल से निर्माणाधीन दाबयुक्त सिंचाई प्रणाली के माध्यम से 25000 हेक्टेयर भूमि सिंचित किये जाने हेतु आवश्यक है। अतः पगरा बाँध में अतिरिक्त जल उपलब्ध न होने के कारण जल साध्यता नहीं होने से जल आवंटित किया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश (ग) में दर्शित पत्र क्र. 2301468 दिनांक 02.06.2025 अंतर्गत लांच नदी परियोजना का सर्वेक्षण प्राक्‍कलन विभागीय स्‍तर पर परीक्षणाधीन है। अपर चंदिया डेम में सिंचाई के अतिरिक्‍त अन्‍य प्रयोजन हेतु जल की अनुपलब्‍धता के कारण      2 एम.सी.एम. जल आवंटन किया जाना संभव नहीं है।

 

हनौता, चकरपुर एवं उल्दन बांध परियोजनाओं से क्षेत्र को लाभ

[जल संसाधन]

163. ( क्र. 2943 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र खुरई के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने एवं विभिन्न ग्रामों को जल प्रदाय योजनाओं हेतु निर्माणाधीन हनौता बांध, चकरपुर बांध एवं उल्दन बांध परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या तीनों परियोजनाओं में कार्य पूर्ण होने की समयावधि बार-बार बढ़ाये जाने के बाद भी अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये हैं? कब तक किसानों की भूमियों को सिंचित करने हेतु एवं पेयजल योजनाओं हेतु उक्त बांधों का निर्माण पूर्ण कर लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) हनौता सिंचाई परियेाजना के बांध का निर्माण कार्य मार्च 2026 एवं यूनिट -2 का निर्माण कार्य जून 2026 एवं बण्‍डा सिंचाई (उल्‍दन बांध) परियोजना के बांध का निर्माण कार्य दिसम्‍बर 2025 एवं यूनिट-2 नहर का निर्माण कार्य दिसम्‍बर 2026 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। चकरपुर बांध का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।         (ख) जी नहीं, परियोजना कार्य पूर्ण किये जाने हेतु लक्षित अवधि उत्‍तरांश (क) अनुसार है। शेष उत्‍तरांश (क) के अनुसार।

पट्टे को पुनः प्रदाय किया जाना

[राजस्व]

164. ( क्र. 2946 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिवंगत सैनिक श्री सुभाषचन्द्र शर्मा पिता श्री हरदौलाल शर्मा को ग्राम डेलनपुर, तहसील रतलाम की शासकीय भूमि सर्वे नं. 288/2, रकबा 1.020 हे. का पट्टा किस आवंटन आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत तथा किन शर्तों पर प्रदान किया गया था? उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई जाए। (ख) श्री सुभाषचन्द्र शर्मा वर्षों तक उस भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग करते रहे, तो वर्ष 2001-02 में किस नियम के तहत उक्त पट्टा निरस्त किया है? बिना सूचना उनके नाम से पट्टा क्यों और किस आधार पर निरस्त किया गया? निरस्तीकरण आदेश की प्रति प्रदान की जाये।                                                 (ग) सैनिक की सेवा के बदले दी गई भूमि के पट्टे को बिना कारण निरस्त कर देना और उसका कब्जा हटाना क्या सेवानिवृत्त या दिवंगत सैनिकों के प्रति अपमानजनक रवैया नहीं है? क्या ऐसे मामलों में न्यायसंगत समाधान हेतु विशेष समीक्षा नहीं होनी चाहिए? (घ) क्या शासन उक्त पट्टा निरस्ती आदेश को शून्य घोषित करते हुए, दिवंगत सैनिक के वैध वारिसों को उक्त भूमि का पट्टा प्रदाय करने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक पुनः पट्टा प्रदाय किया जाएगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) सुभाषचंद्र पिता हरवंशलाल शर्मा को शासकीय भूमि में पट्टा देने की प्रविष्टि वर्ष 1983-84 के हस्तलिखित खसरे में सर्वे क्र. 288/2 रकबा 1.020 हेक्टर दर्ज है जिसमें आवंटन आदेश क्रमांक व दिनांक का उल्लेख नहीं है। शोध करने पर रिकार्ड उपलब्ध नहीं हुआ है। हस्‍तलिखित खसरे की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।              (ख) उपरोक्त पट्टा वर्ष 2001-02 के हस्त लिखित खसरे अनुसार न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर के प्रकरण क्रमांक 001/अ-39/2001-02 आदेश दिनांक 19/10/2001 अनुसार निरस्त किया गया है। निरस्तीकरण आदेश शोध करने पर रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हुआ है। हस्‍तलिखित खसरे की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार।           (घ) पीड़‍ति पक्षकार को अनुविभागीय अधिकारी रतलाम के आदेश दिनांक 19.10.2001 के विरुद्ध अपील अधिकार प्राप्त है।

औषधि निरीक्षकों के स्वीकृत पद

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

165. ( क्र. 2951 ) श्रीमती गायत्री राजे पवार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जहां एक से अधिक औषधि निरीक्षकों के पद स्वीकृत हैं? क्या उक्त जिलों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध औषधि निरीक्षक कार्यरत हैं तथा कार्यरत औषधि निरीक्षकों के बीच कार्यक्षेत्र का विभाजन किस आधार पर किया गया है? (ख) चार महानगरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिलों में वर्तमान में कितने-कितने औषधि विक्रय संस्थान स्थित है? जिलेवार एवं कार्यरत औषधि निरीक्षकों के क्षेत्रवार बताएं। क्या उक्त महानगर जिलों में कार्यरत औषधि निरीक्षकों के बीच समानांतर रूप से कार्यक्षेत्रों का विभाजन किया गया है? यदि समानता नहीं है, तो क्यों नहीं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित महानगरों के जिलों में न्यूनतम औषधि संस्थानों में कार्यरत तथा अधिकतम औषधि संस्थानों में कार्यरत औषधि निरीक्षकों के बीच कितनी औषधि दुकानों का अंतर है? (घ) क्या विभाग द्वारा उक्त चार महानगरों के जिलों में औषधि निरीक्षकों के कार्य करने हेतु समानांतर रूप से पुनः कार्यक्षेत्रों का विभाजन किया जाएगा। यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि किया जाएगा, तो कब तक?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जिलों में एक से अधिक स्‍वीकृत औषधि निरीक्षकों के पदों की एवं उसके विरुद्ध पदस्‍थ औषधि निरीक्षक की  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र- '' अनुसार है। कार्यरत औषधि निरीक्षकों के बीच कार्यक्षेत्र का विभाजन प्रशासनिक कार्य सुविधा के आधार पर क्षेत्रवार किया जाता है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र -'' अनुसार है। औषधि निरीक्षकों के मध्‍य कार्य का विभाजन दुकान की संख्‍या के आधार पर न किया जाकर जोनवार (क्षेत्रवार) किये जाने से शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र- '' अनुसार है। (घ) कार्य विभाजन प्रशासकीय आवश्‍यकता अनुसार क्षेत्रवार किये जाने से शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चौहत्तर"

स्‍कूल का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

166. ( क्र. 2960 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग में केवलारी विधानसभा क्षेत्र के सिवनी विकासखण्‍ड के ग्राम भोमा में कन्‍या हाईस्‍कूल का उन्‍नयन कर हायर सेकेण्‍ड्री  किए जाने हेतु प्रस्‍ताव पारित है। यदि हाँ, तो जानकारी देवें नहीं तो क्‍यों? (ख) क्‍या शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय को हाईस्‍कूल से उन्‍नयन कर हायर सेकेण्‍ड्री किया जायेगा यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। प्रश्‍नाधीन शाला से निकटस्थ शासकीय उ.मा.वि.भोमा 2 कि.मी. की दूरी पर संचालित होने के कारण शासकीय हाई स्कूल कन्या भोमा उन्नयन के मापदण्ड की पात्रता नहीं रखती है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

167. ( क्र. 2961 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिवनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं विकासखण्‍डवार पदस्थ डॉक्टर की नाम, पद की जानकारी, संविदा एवं नियमित दोनों कैडर के कितने डॉक्टर पदस्थ है पूर्णतः जानकारी दें। (ख) यदि कोई चिकित्सक अवकाश में गया हो अथवा बीच में बांड अथवा त्यागपत्र या अन्यंत्र चयन हो जाने के कारण चला गया हो तो उसकी भी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाये। (ग) विधानसभा केवलारी अंतर्गत उगली रूमाल पांडिया छपारा डॉक्टर पदस्थ न होने एवं अवकाश में होने के बाद भी नियमविरूद्ध साइस हाउस प्राइवेट लिमिटेड भोपाल को लाभ पहुंचाने के उददेश्य से अंधाधुंध सैंपल कलेक्ट उपरोक्त अनुसार वित्तीय वर्षों में किया गया है? क्या विभाग द्वारा घोर वित्तीय अनियमितता की जांच कराई जायेगी यदि हाँ, तो कब नहीं तो क्यों।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- '' अनुसार है। (ग) जी नहीं, उक्त संस्थाओं में कार्य संपादित करने हेतु स्थानीय स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों की ड्युटी लगाई गई है, अवश्यकता के अनुरूप सैंपल कलेक्ट किये जाते है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सर्व‍ शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालक/बालिका छात्रावास की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

168. ( क्र. 2965 ) श्री केशव देसाई : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्‍ड एवं दतिया में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कितने बालक/बालिका छात्रावास संचालित है? इनकी संचालन वर्ष, नाम एवं स्‍थान सहित सूची उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्‍त छात्रावासों में वार्डन/सहायक वार्डन की नियुक्ति चयन का आधार क्‍या है? नियुक्ति प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करायें। सभी छात्रावासों में कौन-कौन वार्डन/सहायक वार्डन कब से कब तक पदस्‍थ रही या पदस्‍थ है, नाम, मूलपद, मूल संस्‍था का नाम, कितने समय तक पदस्‍थ रही/रहे है? सूची उपलब्‍ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार वार्डन, सहायक वार्डन को एक ही छात्रावास में अधिकतम कितने समय तक रखा जा सकता हैं? आदेश, नियम की छायाप्रतियां उपलब्‍ध करायें। (घ) यदि कोई वार्डन, सहायक वार्डन वर्ष 2006 या अधिक समय से आज दिनांक तक एक ही छात्रावास में पदस्‍थ है, तो इस स्थिति के लिए कौन जिम्‍मेदार है? इन वार्डन/सहायक वार्डन को हटाने की कार्यवाही कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतायें, यदि नहीं की जावेगी तो कारण बतायें। दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जिला भिण्‍ड एवं दतिया में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित छात्रावासों की जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।            (ख) सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में वार्डन एवं सहायक वार्डन के चयन का आधार निम्‍नानुसार है- वार्डन- छात्रावासों के निकटतम शासकीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक की सहमति के आधार पर अथवा विज्ञापन के माध्यम से 03 वर्ष के लिये वार्डन का अतिरिक्त प्रभार के निर्देश है। सहायक वार्डन - सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत छात्रावासों के निकटतम शासकीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक/प्राथमिक शिक्षक की सहमति के आधार पर अथवा विज्ञापन के माध्यम से 03 वर्ष के लिये सहायक वार्डन का अतिरिक्त प्रभार को निर्देश दिये गये है। निर्देशों की प्रति की जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है एवं वार्डन तथा सहायक वार्डन के नाम, मूलपद, संस्था की सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है(ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। नियम की प्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (घ) वर्ष 2006 या अधिक समय से आज दिनांक तक एक ही छात्रावास में वार्डन, सहायक वार्डन पदस्थ नहीं है। अतः जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मातृ मृत्‍यु दर की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

169. ( क्र. 2970 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मातृ मृत्‍यु दर कितनी है और यह राष्‍ट्रीय औसत से कितना कम या अधिक है? (ख) आदिवासी और पिछड़े जिलों में मातृ मृत्‍यु दर की जिलेवार जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में मृत्‍यु दर के नियंत्रण हेतु कोई योजना प्रारंभ है? यदि हाँ, तो जानकारी दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रदेश में मातृ मृत्यु दर Sample Registration System 2020-22 के अनुसार 159 प्रति लाख जीवित जन्म है और यह राष्ट्रीय औसत से 71 पाईन्ट अधिक है। (ख) आदिवासी और पिछड़े जिलों में मातृ मृत्यु दर की जिलेवार जानकारी के संबंध में लेख है कि मातृ मृत्यु दर के जिलेवार आकड़े सर्वे में प्राप्त नहीं हुए हैं। (ग) जी हाँ। जानकारी  संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार।

परिशिष्ट - "पचहत्तर"

अतिथि शिक्षक की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

170. ( क्र. 2971 ) श्री उमंग सिंघार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 31 मार्च, 2025 तक प्रदेश में कुल कितने अतिथि शिक्षकों (Guest Lecturers) का पंजीयन किया गया है? (ख) उपरोक्त पंजीकृत शिक्षकों में से वर्तमान में कितने अतिथि शिक्षक प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत हैं तथा कितने शिक्षक बेरोजगार हैं? (ग) क्या राज्य सरकार के पास वर्तमान में बेरोजगार अतिथि शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति (Re&recruitment) की कोई स्पष्ट योजना मौजूद है? यदि हाँ, तो नियुक्ति प्रक्रिया कब से प्रारंभ किए जाने की संभावना है?      (घ) क्या राज्य सरकार उन अतिथि शिक्षकों के लिए, जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, कोई आर्थिक सहायता योजना चला रही है या प्रस्तावित कर रही है, जिससे उन्हें इस अंतरिम अवधि में राहत प्रदान की जा सके?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नाधीन दिनांक तक कुल 3,35,780 आवेदकों द्वारा पंजीयन किया गया। (ख) वर्तमान में लगभग 69264 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, शेषांश का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ग) एवं (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं, शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भूमि अधिग्रहण का मुआवजा भुगतान

[राजस्व]

171. ( क्र. 2976 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2025 के अता.प्र.सं. 153 (क्र. 1356) के प्रश्‍नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित भूमि सर्वे क्रमांकों पर दर्ज भूमि स्वामियों की कितनी-कितनी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना अंतर्गत अधिग्रहित की गई है? (ख) विभाग द्वारा उक्त प्रश्‍न के प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) के उत्तर में बताये अनुसार भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3, 3डी एवं 3जी (एच) की कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की है?       (ग) प्रश्‍नांकित धारा 3ए के प्रारूप ड्राफ्ट को राजपत्र व किन-किन समाचार पत्रों में कब-कब प्रकाशन किया गया? धारा 3डी के प्रकाशन पश्चात बाद मियाद अवधि के धारा 3जी (एच) के तहत भूमि स्वामियों को अवार्ड पारित कर भुगतान हेतु क्या-क्या कार्यवाही अभी तक की गई है? भू-स्वामियों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा भुगतान कब तक किया जायेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) देवास जिले के अनुभाग कन्‍नौद की तहसील कन्‍नौद क्षेत्र अंतर्गत कस्‍बा कन्‍नौद की भूमि सर्वे नंबर 601/2/1 रकबा 2.5410 हे. वर्तमान में भूरिया पिता कालू जाति माली के नाम दर्ज होकर उक्‍त भूमि में से सर्वे नंबर 601/2/1 भूमि स्‍वामी अंश 764/2541, किरण देवी पति कपिल कुमार जोशी भूमि स्‍वामी अंश 63/2541, किरण देवी पति कपिल कुमार भूमि स्‍वामी अंश 140/2541, आशीष कुमार पिता कपिल कुमार भूमि स्‍वामी अंश 101/2541 तथा धूलीया पिता कालू जाति माली के भूमि स्‍वामी अंश 1473/2541 के नाम दर्ज होकर प्रशनांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में 601/2/1 के कुल रकबे 2.5410 हे. में से भूमिस्‍वामी किरण पति कपिल कुमार जोशी एवं आशीष कुमार पिता कपिल कुमार जोशी निवासी उज्‍जैन भूमिस्‍वामी कन्‍नौद की अंश प्रमाणे भूमि रकबा क्रमश: 0.063, 0.140, 0.101हे. इस प्रकार कुल रकबा 0.304 हे. रकबा राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजना अंतर्गत अधिग्रहित किया जा रहा हैं। (ख) अनुविभाग कन्‍नौद अंतर्गत तहसील कन्‍नौद के ग्राम कन्नौद स्थित प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित भूमि सर्वे नं. 601/2/1 निजी (सिंचित ) रकबा 0.46 हे. भूमि का भारत के राजपत्र में सरल क्र. 1006 दिनांक 27/02/2025 को का,1014 से राष्‍ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए का भूमि अधिग्रहण के लिए 3ए राजपत्र में प्रकाशन किया गया हैं। वर्तमान में राष्‍ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी का प्रकाशन हेतु प्रस्‍ताव विभागी पत्र क्र. 1403/भू-अर्जन/2025 कन्‍नौद दिनांक 04/04/2025 को परियोजना निदेशक राष्‍ट्रीय राजमार्ग इकाई हरदा को भेजे गये है। राजपत्र व दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशन होना शेष हैं। नियमानुसार 3डी एवं 3जी (एच) की कार्यवाही उपरांत मुआवजा राशी दी जावेगी। (ग) यह सही है कि परियोजना निर्देशक राष्‍ट्रीय राजमार्ग इकाई हरदा का पत्र क्र. 5884/2025 दिनांक 08/02/2025 के प्रस्‍ताव अनुसार न्‍यायालयीन कार्यवाही के तहत राजस्‍व प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2024-25 के अनुसार प्रस्‍तावित राष्‍ट्रीय राजमार्ग संख्‍या 47 (59ए) के कि.मी. 63.550 से कि.मी. 95.00 के लिये भू-अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित वादोक्‍त भूमि सर्वेनंबर 601/2/1निजी सिंचित कुल क्षेत्रफल 2.5410 हे. में से पैकि रकबा 0.4600 हे. भूमि का राष्‍ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के प्रारूप ड्राफ्ट का राजस्‍व रिकॉर्ड से मिलान पश्‍चात राजपत्र में दिनांक 27/02/2025 को एवं दैनिक भास्‍कर एवं फ्री प्रेस समाचार पत्रों में दिनांक 07/03/2025 को प्रकाशन किया जा चुका हैं वर्तमान में 3डी के प्रकाशन किये जाने के लिये विभागीय पत्र क्र. 1403/2025 कन्‍नौद दिनांक 04/04/2025 को परियोजना निर्देशक राष्‍ट्रीय राजमार्ग इकाई हरदा को भेजा गया हैं प्रकाशन पश्‍चात बादमियाद यदि आपत्ति प्राप्‍त नहीं होती हैं तो प्रकरण में धारा 3डी का प्रकाशन पश्‍चात बादमियाद अवधी के धारा 3जी(एच) के तहत अवार्ड पारित कर संबंधितों को भुगतान प्राप्‍त करने की सूचना दी जाकर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

नियम विरूद्ध संलग्‍नीकरण

[स्कूल शिक्षा]

172. ( क्र. 2979 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) साइंस किट वर्कशाप बंद हो जाने के उपरांत वहां के एक तकनीशियन को वर्ष 2001 से मंत्रालय स्‍कूल शिक्षा विभाग में नियम विरूद्ध संलग्‍न कर स्‍थापना जैसा महत्‍वपूर्ण कार्य लिए जाना के मामले में व सामान्‍य प्रशासन विभाग के नियम निर्देशों की अवहेलना हेतु कौन-कौन उत्‍तरदायी है? कब तक उक्‍त नियम विरूद्ध संलग्‍नीकरण समाप्‍त कर दिया जावेगा? (ख) सा.प्र.वि. के परिपत्र क्र.एफ-6-2/2012/एन/9 दिनांक 25/06/2013 का पालन प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित प्रकरण में न किये जाने के क्‍या कारण हैं? (ग) सा.प्र.वि. के पत्र क्रमांक 1005/1575/2022/एक/7-1/स्‍थापना दिनांक 11/07/2022, मध्‍यप्रदेश सचिवालयीन कर्मचारी संघ के पत्र क्र. 37/म.प्र. क.संघ/2022 दिनांक 05/09/2022 एवं माननीय विधायक धौहनी, जिला सीधी के मुख्‍य सचिव को संबोधित पत्र क्र.-6 दिनांक 14-09-2022 के संबंध में प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित संलग्‍न तकनीशियन के मामले में विभाग द्वारा अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्‍या कारण हैं? कब तक समुचित कार्यवाही की जावेगी।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक स्थापना-4/जी/कक्ष पदां./2001/624 दिनांक 09.04.2001 द्वारा सांईस किट वर्कशॉप में कोई कार्य न होने के कारण पदस्थ अमले को लोक शिक्षण संचालनालय में पदस्थ किया गया। विभाग द्वारा 27.12.2000 के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 02.01.2001 को मंत्रालय में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

डाटा मैनेजर की नियम विरूद्ध पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

173. ( क्र. 2980 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन अंतर्गत जिला भिण्‍ड में वर्तमान में पदस्‍थ श्री राजेश शर्मा, डाटा मैनेजर (IDSP) की प्रथम पदस्‍थापना, कब किस पद पर किन नियमों के तहत की गई थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित डाटा मैनेजर को इंक्रीमेंट कब से और कितना-कितना दिया गया? सम्‍पूर्ण विवरण दें। (ग) कब से व किन नियमों के तहत उन्‍हें क्रय शाखा में पदस्‍थ किया गया? इनके कार्यकाल में क्रय सामग्री व उसके वितरण व भौतिक सत्‍यापन का सम्‍पूर्ण विवरण दें। (घ) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित डाटा मैनेजर के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्‍त जानकारियों की प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावे व इनके संबंध में दायर जनहित याचिका तथा विभाग में राज्‍य स्‍तर से इनके संबंध में चाही गई जानकारियों की प्रति देवें एवं की गई कार्यवाही का सम्‍पूर्ण विवरण दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला भिण्ड में वर्तमान में पदस्थ श्री राजेश शर्मा, डाटा मैनेजर की पदस्थापना दिनांक 23/8/2007 को एन.आई.सी. (नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर) के माध्यम से डाटा मैनेजर के पद पर की गयी थी। नियुक्ति आदेश की प्रति जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 'अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित डाटा मैनेजर को प्रदायित इंक्रीमेंट की वर्षवार  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 'अनुसार है। (ग) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड के आदेश क्रमांक स्था.अवि./आरसीएच/2016/15928-36, दिनांक 6/10/2016 के द्वारा श्री राजेश शर्मा को क्रय शाखा का प्रभार सौपा गया था, जो जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 'अनुसार है। इनके कार्यकाल में क्रय सामग्री व उसके वितरण व भौतिक सत्यापन की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अनुसार है।       (घ) प्रश्‍नांश (क) उल्लेखित डाटा मैनेजर के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है व न ही इनके संबंध में जन याचिका संस्थित है। विभाग में राज्य स्तर पर इनके संबंध में कोई जानकारी चाही नहीं गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

फार्मासिस्‍टों की वेतन विसंगति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

174. ( क्र. 2982 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में फार्मासिस्‍टों के कितने पद स्‍वीकृत हैइनमें से कितने पद भरे एवं कितने रिक्‍त है? वर्तमान में फार्मासिस्‍टों को क्या वेतन दिया जा रहा है। वेतन विसंगति/ग्रेड-पे उन्‍नयन के  सम्बन्ध में  विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है।                  (ख) उपरोक्तानुसार विगत 03 वर्षों में स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा फार्मासिस्‍टों के       ग्रेड-पे  उन्नयन के सम्बन्ध में आधिकारिक ई-मेल आईडी एवं ऑफलाईन माध्यम से भेजे  गये ज्ञापनों पर कब-कबक्‍या-क्या कार्यवाही की गयी? (ग) फार्मासिस्टों के ग्रेड-पे  उन्‍नयन के सम्बन्ध में विभागीय नस्ती क्रमांक HC-363/14/11/2024 का स्तर क्‍या है। कार्यवाही किस  स्तर पर कब से लंबित है? (घ) फार्मासिस्टों के ग्रेड-पे उन्नयन की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जाएगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट ग्रेड-1 के 57 नियमित पद स्वीकृत है जिसमें से 24 कार्यरत एवं 33 रिक्त है, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के 2566 नियमित पद स्वीकृत है जिसमें से 1467 कार्यरत एवं 1099 रिक्त है। म.प्र.शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 8-1-2015/नियम/चार, दिनांक 07.06.2018 में वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में फार्मासिस्ट ग्रेड-1 को सातवां वेतनमान 28700-91300 लेवल-7 एवं फार्मासिस्ट ग्रेड-2 को सातवां वेतनमान 25300-80500 लेवल-6 दिया जा रहा है। वेतन विसंगति/ग्रेड-पे उन्नयन के संबंध में विभागीय स्तर से आगामी कार्यवाही हेतु सचिव, म.प्र. कर्मचारी आयोग (वेतन), भोपाल को पत्र क्रमांक 536-एक्स, दिनांक 01.05.2025 जारी किया गया। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है।     (ख) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, सतपुड़ा भवन में दिनांक 12.06.2023 में हुये भीषण अग्निकांड के कारण विगत वर्षों का अधिकांश रिकार्ड नष्ट होने के कारण ज्ञापनों पर कार्यवाही की जानकारी बताया जाना संभव नहीं है। कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार श्री रमेशचंद्र शर्मा, तत्कालीन अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, की नेमी टीप दिनांक 29.01.2024 के साथ संलग्न स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन, म.प्र. के पत्र क्रमांक 36 दिनांक 27.10.2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रचलित नस्ती अंतर्गत विभागीय स्तर से आगामी कार्यवाही हेतु सचिव, म.प्र.कर्मचारी आयोग (वेतन), भोपाल की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। पत्र जारी किया गया है। (ग) जानकारी उत्तरांश '''' अनुसार है। (घ) जानकारी उत्तरांश '''' अनुसार समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छिहत्तर"

औषधि प्रशासन के कार्यालयों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

175. ( क्र. 2983 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कार्यालय किस-किस जिले में स्थापित है। उक्त में से किन जिलों में ऑनलाईन कार्य करने हेतु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नियुक्त कर कार्य कराया जा रहा है, पूर्ण विवरण दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के कार्यालयों के लिए स्वीकृत सेटअप की जानकारी वर्गवार, श्रेणीवार, प्रदाय करें तथा प्रमोशन संबंधी नियमावली के प्रावधानों की प्रति दें तथा भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी दें। (ग) क्या वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र में निरीक्षण हेतु कोई वाहन उपलब्ध कराए गये है? यदि नहीं तो क्यों? क्या उन्हें वाहन भत्ता दिया जाता है? (घ) प्रदेश में औषधि परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ-कहाँ स्थापित है? उक्त प्रयोग शालाओं में विगत दो वर्षों में कितने किस्म के नमूनों की जाँच की गई और उनके क्या परिणाम रहे? पृथक-पृथक विवरण दें। (ड.) सागर, भोपाल एवं जबलपुर संभाग में कौन-कौन औषधि निरीक्षक कब से कार्यरत है और उनकी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतवार कार्यवाहीवार विवरण दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रदेश के प्रत्येक जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के साथ उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कार्यालय स्थापित हैं। जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल एवं इंदौर में डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किये गये हैं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के कार्यालयों के लिए स्वीकृत सेटअप एवं भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी वर्गवार, श्रेणीवार, की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अनुसार है। प्रमोशन संबंधी नियमावली के प्रावधानों की प्रति  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 'अनुसार है। (ग) जी नहीं, किन्तु राज्य शासन के नियमानुसार यात्रा भत्ता का प्रावधान है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रदेश में 03 औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं भोपाल, जबलपुर व इंदौर में स्थापित है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अनुसार है। (ड.) सागर, भोपाल एवं जबलपुर संभाग में पदस्थ औषधि निरीक्षकों के संबंध में प्राप्त शिकायत की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अनुसार है।

फार्मासिस्‍टों को प्रोत्‍साहन राशि का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

176. ( क्र. 2984 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 के विभाग के दायित्व एवं विभिन्न केन्द्रीय व राज्य अधिनियम एवं नियम के (आ) के बिंदु क्र. 08 एवं 10 का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत मरीजों के उपचार प्रक्रिया में उपरोक्त (आ) के बिंदु क्र. 08 एवं 10 का पालन सुनिश्चित कराने हेतु लाभान्वित मरीजों को फार्मासिस्ट की सेवाएं ली जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो क्या आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र. द्वारा दिनांक 15/02/2024 को जारी नवीन मार्गदर्शिका के अंतर्गत सर्जिकल प्रोसीजर के बिंदु क्र. 4 एवं मेडिकल प्रोसीजर के बिंदु क्र. 3 में फार्मासिस्ट को शामिल कर प्रोत्साहन राशि वितरण का लाभ कब तक दिया जावेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी, हां। (ख) जी, नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) फार्मासिस्‍ट की भूमिका सीधे आयुष्‍मान लाभार्थी के साथ सेवा या प्रक्रिया में नहीं होती और उनका कार्य अन्‍य सभी मरीजों के लिए सामान्‍य प्रक्रिया का हिस्‍सा होता है, अत: ''निरामयम् प्रोत्‍साहन राशि'' नहीं प्रदाय की जाती शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्‍पताल में अनियमितताएं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

177. ( क्र. 2988 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र भोपाल के आजीवन सदस्यों एवं पूर्व प्रबंध समिति के सदस्यों की ओर से राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान को राज्य सरकार द्वारा अधिगृहण किये जाने संबंधी प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो शासन की ओर से इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई तथा यदि नहीं तो किन कारणों से? (ख) जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र भोपाल के प्रबंधन द्वारा भ्रष्टाचार करने संबंधी कितनी शिकायते विगत तीन वर्षों में जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र भोपाल के आजीवन सदस्यों एवं अन्य की ओर से शासन को प्राप्त हुई? शिकायतों की छायाप्रति, शिकायतों का विवरण सहित वर्षवार जानकारी दी जाये। क्या संस्थान में हुये 100 करोड़ से अधिक राशि के भ्रष्टाचार/गबन हेतु संबंधित दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या श्री पूर्णेन्दु शुक्ल, आजीवन सदस्य, जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र भोपाल द्वारा दिनांक 08.03.2025 को मा.उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य, म.प्र.शासन को अस्पताल प्रबंधन के विरूद्ध भ्रष्टाचार करने की शिकायत प्रस्तुत कर सघन जाँच की मांग की थी तथा श्री विनोद जोशी, चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संस्थान के किये ऑडिट में कई गंभीर अनियमितताएं पाते हुये अपने पत्र दिनांक 01.09.2022 के माध्यम से सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं सोसाइटी, भोपाल को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था? यदि हाँ, तो शिकायत एवं ऑडिट प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही हुई पूर्ण जानकारी दी जाये। (घ) क्या जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र भोपाल के प्रबंधन द्वारा भ्रष्टाचार गबन करने संबंधी शिकायत क्र.83 (25)/2025 आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में एवं शिकायत क्र.3705/जॉप्र 0067/ई/2022, दिनांक 21.07.2022 लोकायुक्त संगठन में जांचें प्रचलित रहीं है? यदि हाँ, तो इन शिकायतों की जाँच के क्या परिणाम रहे?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्‍पताल एवं अनुसंधान केन्‍द्र भोपाल प्रबंधन द्वारा भ्रष्‍ट्राचार करने संबंधी विगत तीन वर्षों में एक शिकायत प्राप्‍त हुई थी  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी हाँ। लोकायुक्‍त कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 5240/जा.प्र./0067/ई/2022 दिनांक 13/10/2023 से विचारोपरांत दिनांक 26/09/2023 से संगठन स्‍तर पर प्रकरण समाप्‍त किया जा चुका है  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार।

निजी मेडिकल कॉलेजों में अनियमितताएं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

178. ( क्र. 2989 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS & MD/MS डिग्री लिये वर्ष 2010 से वर्ष 2025 तक एनआरआई कोटे से हुये प्रवेशों की संख्या सहित वर्षवार/डिग्रीवार/कॉलेजवार छात्रों के नाम, पते, फोन नं., एनआरआई होने का आधार व दस्तावेज सहित एनआरआई कोटे से प्रत्येक छात्र से ली गई फीस की जानकारी उपलब्ध करायी जाये।        (ख) क्या भोपाल स्थित एलएनसीटी निजी मेडिकल कॉलेज द्वारा मेडिकल (MBBS छात्रों से निजी/अन्य संस्था (कलचुरी कांट्रेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड) के बैंक खाते में राशि लिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी तथा उक्त शिकायत के संबंध में राज्यपाल सचिवालय से कोई पत्र निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग व विभाग को प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो शिकायत व पत्र की छायाप्रति सहित जानकारी उपलब्ध करायी जाये। (ग) यदि प्रश्‍नांश (ख) का उत्तर हाँ है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही से संबंधित संपूर्ण नस्ती की प्रति उपलब्ध करायी जाये? यदि प्रकरण में कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों कारण स्पष्ट करें। क्या प्रकरण में राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त पत्रों के प्रति उत्तर भेजे गये तो उनकी प्रति उपलब्ध करायी जाये, यदि नहीं तो क्यों? क्या इस संबंध में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।


सी.एम. राईज स्‍कूल बनाया जाना

[स्कूल शिक्षा]

179. ( क्र. 2992 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में सी.एम. राईज स्कूल भवनों का निर्माण कार्य कहाँ-कहाँ कुल कितनी राशि में से कितनी-कितनी लागत से किस दर पर किस खसरा नंबर के कितने रकबा में किस ठेकेदार द्वारा, किस एजेन्सी की, किस अधिकारी एवं कर्मचारी की देखरेख में भवन निर्माण कराये जा रहे हैं। कृपया अद्यतन सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बतायें कि प्रश्‍न दिनांक तक इनका कितना-कितना निर्माण कार्य हो चुका है और कितना शेष है? कृपया यह भी बतायें कि किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा माप पुस्तिका पर कब-कब बिल अंकित कर, कितनी-कितनी राशि का कब-कब, कितना-कितना भुगतान किसको किया जा चुका है? क्या बनाये जा रहे सी.एम. राईज स्कूल गुणवत्तापूर्ण है या नहीं? इसकी समय पर जाँच कौन-कौन अधिकारी कब-कब, कहाँ-कहाँ से गये है? सम्पूर्ण जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ जिले से ऐसे कौन-कौन से सी.एम. राईज स्कूल स्वीकृत है जिनके निर्माण कार्य प्रश्‍न दिनांक तक प्रारंभ नहीं हुये हैं क्यों, सम्पूर्ण जानकारी दें। उनके कार्य कब तक प्रारंभ किये जावेंगे। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ जिले के ऐसे कौन-कौन से हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल है जिनको शासन द्वारा भविष्य में सी.एम. राईज स्कूल बनाया जावेगा। क्या यह भी सही है कि जिले के नगर लिधौरा खास में हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचीन किले में अतिरिक्त कक्ष बनाकर संचालित है? इसे सी.एम. राईज स्कूल बनाने हेतु शासन कब तक आदेश जारी कर देगा? निश्चित समय-सीमा सहित बतायें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है(ख) टीकमगढ़ जिले अंतर्गत सांदीपनि विद्यालय जतारा, पलेरा एवं बड़ागांव का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्तर पर है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) टीकमगढ़ जिले में कुल 04 सांदीपनि विद्यालय स्वीकृत हैं, जिनका विवरण जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) सांदीपनि विद्यालयों की स्वीकृति बजट की उपलब्धता एवं सक्षम अनुमोदन पर निर्भर है। जी हाँ, पूर्वाश अनुसार निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

 

भूमि के नामांतरण/परिवर्तन नियमों में संशोधन

[राजस्व]

180. ( क्र. 2993 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) टीकमगढ़ जिले की तहसीलों में प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रकरण, नामांतरण, बंटवारा एवं परिवर्तन के लंबित है क्‍यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताएं कि इससे संबंधित विधानसभा में प्रश्‍नकर्ता द्वारा किस प्रश्‍न क्रमांक के माध्यम से शासन का ध्यानाकर्षित कराया गया था और विभागीय मंत्री जी ने सदन में क्या-क्या घोषणा की थी? प्रश्‍न दिनांक तक उपरोक्त घोषणा के आधार पर शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही हुई है? सम्पूर्ण जानकारी लिखित प्रक्रिया की छायाप्रति सहित बतायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि क्या शासन का ऐसा भू-राजस्व संहिता 1959, एम.पी.एल.आर.सी. का नियम है कि नामांतरण/परिवर्तन में सम्वत 2015 में या वर्ष 1958-59 में उपरोक्त भूमि अगर शासकीय मद में दर्ज है तो उस भूमि का नामांतरण/परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? कृपया ऐसे समस्त आदेशों एवं निर्देशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि ऐसे नियमों एवं निर्देशों में शासन संशोधन करेगा तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) टीकमगढ़ जिले में नामांतरण के कुल 5433 एवं बंटवारा के कुल 780 प्रकरण लंबित है। सभी प्रकरण दस्तावेजों के अभाव में लंबित हैं। (ख) प्रश्‍न क्रमांक की जानकारी के अभाव में उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। (ग) म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 110 (4) में तहसीलदार हितबद्ध व्‍यक्तियों की सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसी जांच जो वह आवश्‍यक समझे करने संबंधित शक्तियां प्राप्‍त है, उसमें संबंधित धारा 110 (4) तथा भू-अभिलेख में नामांतरण के संबंध में जारी दिशा निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश  (क), (ख) एवं (ग) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

लैब टेक्‍नीशियन की वेतनमान संबंधी समस्‍या

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

181. ( क्र. 3000 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग में नियमित शासकीय लैब टेक्‍नीशियनों को वर्तमान में कौन सा वेतनमान, ग्रेड-पे‍ दिया जा रहा है। (ख) क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत संविदा लैब टेक्नीशियन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) अंतर्गत संविदा लैब टेक्नीशियन को संविदा नीति जुलाई 2023 के क्रम में दोनों को, नियमित शासकीय लैब टेक्नीशियनों के समान वेतनमान, ग्रेड-पे दिया गया है। यदि नहीं तो क्यों अथवा दिया जाएगा तो कब तक अथवा अगर यह विसंगति है तो यह विसंगति कब तक दूर की जाएगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नियमित शासकीय लेब टेक्नीशियन को वर्तमान में सातवां वेतनमान 28700-91300-लेवल-7 दिया जा रहा है। (ख) जी नहीं, राज्य स्वास्थ्य समिति के गवर्निंग बॉडी बैठक दिनांक 12.09.2023 में लिये गये निर्णय अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) अंतर्गत संविदा लैब टेक्नीशियन ग्रेड-पे निर्धारित किया गया है। ग्रेड-पे में विसंगति के प्रकरणों पर प्रथम दृष्टयता परीक्षण हेतु विभाग अंतर्गत पत्र क्रमांक एन.एच.एम./एचआर/2025/2444 दिनांक 18.06.2025 द्वारा समिति का गठन किया गया है, जिसके तारतम्य में समिति के अभिमत उपरांत प्रकरण गवर्निंग बॉडी के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाऐंगे। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार।

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख की पदोन्‍नति

[राजस्व]

182. ( क्र. 3001 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) वर्ष 1994 में प्रदेश में कितने राजस्व निरीक्षकों को सीधी भर्ती से खेल कोटे अंतर्गत राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रदेश में कितने पदों पर भर्ती की गई थी तथा भोपाल जिले में भी पदस्थ किया गया था? वर्ष 2000 से 2014-15 तक सीधी भर्ती के कितने राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग में भर्ती किये गये? (ख) क्या वर्ष 1994 से 2014-15 तक मध्यप्रदेश शासन/ राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवर्ष DPS की कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो जानकारी दें?                       (ग) क्या वर्ष 1994-95 में सीधी भर्ती से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ राजस्व निरीक्षकों को वर्ष 2014-15 में 22 वर्ष उपरांत मात्र 01 पदोन्नति ही दी गई थी, यदि हाँ, तो क्यों?  जबकि वर्ष 2000 में पटवारी के पद पर भर्ती कर्मचारियों को 2007 में राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रमोशन दिया गया व उन्ही कर्मचारियों को वर्ष 2014-15 में राजस्व निरीक्षक से सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के पद पर व नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति  हर 07 वर्ष बाद दी गई? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) सीधी भर्ती व प्रमोटी कर्मचारियों में सीधी भर्ती के कर्मचारियों को प्रमोशन में प्राथमिकता देने के नियम है या नहीं? खेल कोटे में नियुक्त राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति  की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों और यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। DPC से संबंधित कार्यवाही की गई है। (ग) जी हाँ। वर्ष 1994 के सीधी भर्ती (खेल कोटे) के राजस्‍व निरीक्षकों को वरिष्‍ठता एवं पद रिक्‍तता के आधार पर पदोन्‍नति दी गई। वर्ष 2007 में पटवारी पद से राजस्‍व निरीक्षक के पद पर पदोन्‍नत राजस्‍व निरीक्षक को वर्ष 2014-15 में वरिष्‍ठता, पद रिक्‍तता एवं आरक्षण कोटे के आधार पर नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर पदोन्‍नत किया गया है। (घ) जी नहीं। प्रचलित पदोन्‍नति नियमों के आलोक में उपलबध रिक्‍त पदों पर वरिष्‍ठता एवं आरक्षण कोटे अनुसार पदोन्‍नति दी जाती है।

बिरला अस्‍पताल पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

183. ( क्र. 3007 ) श्री केशव देसाई : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में स्थित बिरला हॉस्पिटल किस वर्ष स्थापित हुआ? शासन द्वारा संचालित कौन-कौन सी सुविधाएं एवं योजनाएं मरीजों एवं उनके परिजनों को दी जाती हैं? (ख) वर्ष 2025 से प्रश्‍न दिनांक तक हॉस्पिटल में कितने मरीज इलाज उपरांत ठीक होकर गये हैं तथा कितने मरीजों को अन्य हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया और कितने मरीजों की मृत्यु हुई है? (ग) श्री आनंद कुमार दिनांक 03.07.2025 से बिरला हॉस्पिटल में क्रिटिकल वार्ड में भर्ती थे, उनको इलाज में कौन-कौन सी दवाइयां दी गई? कितना डोज दिया गया? (घ) बिरला अस्पताल के क्रिटिकल वार्ड में श्री आनंद कुमार दिनांक 03.07.2025 को भर्ती से दिनांक 06.07.2025 तक इलाज तथा डिस्‍चार्ज होने तक की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ड.) वर्ष 2025 में एस.आई.एस. (SIS) कम्पनी द्वारा जो गार्ड भर्ती किये जाते हैं एवं बिरला हॉस्पिटल में जो गार्ड रखे गये हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया एवं कितने गार्ड पर मरीजों एवं परिजनों से प्रश्‍न दिनांक तक अभद्रता-दुर्व्यवहार की शिकायते प्रबंधन को प्राप्त हुई हैं? बिरला हॉस्पिटल द्वारा श्री प्रशांत दुबे, गार्ड पर अभद्रता-दुर्व्यवहार की कितनी शिकायते दर्ज हैं एवं प्रश्‍न दिनांक तक अस्पताल प्रबंधन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो कार्यवाही से अवगत करावें। यदि नहीं तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) बिरला हॉस्पिटल एक निजी अस्‍पताल है जिसकी स्‍थापना सन 1983 में हुई है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार।                  (ख) अस्‍पताल प्रबंधन से प्राप्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 01-01-2025 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 9198 मरीज उपचारित हुयेकुल 312 मरीजों को अन्‍य हॉस्पिटल रेफर किया गया तथा कुल 207 मरीजों की मृत्‍यु हुई है। (ग) उपचार की जानकारी निजी प्रकृति की होने के कारण उपलब्‍ध नहीं कराई जा सकती है। (घ) उत्‍तरांश (ग) अनुसार। (ड.) निजी चिकित्‍सालय के आंतरिक शिकायतों की जानकारी संबंधित मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी के कार्यक्षेत्र से बाहर होने के कारण संधारित नहीं की जाती। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सतहत्तर"

पुष्‍पराजगढ़ में निर्माण कार्य की स्‍वीकृति

[पर्यटन]

184. ( क्र. 3012 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या राज्‍य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले की पुष्‍पराजगढ़ विधानसभा अंतर्गत 1 जनवरी, 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्य पर्यटन विभाग द्वारा कराये जा रहे हैं, स्‍वीकृत कार्य की प्रशासकीय स्‍वीकृति आदेश की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें तथा कार्य की एजेंसी आदि की वर्षवार, कार्यवार, स्‍थलवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में बतायें कि प्रश्‍न दिनांक तक ऐसे कौन-कौन से कार्य है जो अप्रारंभ हैं, कार्य क्‍यों प्रारंभ नहीं हुये हैं, अपूर्ण कार्यों की सूची उपलब्‍ध करावें। उक्‍त कार्यों में कितना व्‍यय हो चुका है? निर्माण एजेंसी का नाम-पता सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें? इन कार्यों में मजदूरों की दैनिक मजदूरी क्‍या थी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में अपूर्ण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण न करने के संबंध में विभाग द्वारा निर्माण एजेंसी को कब-कब नोटिस दिये गये, क्‍या कार्यवाही की? नोटिस की प्रति उपलब्‍ध करावें। कार्यों का निरीक्षण करने वाले अधिकारी का पदनाम पता सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें।

राज्‍य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। प्रशासकीय स्‍वीकृति आदेश की छायाप्रति संलग्‍न। (ख) पुष्‍पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोई कार्य अप्रारंभ नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश '''' एवं '''' अनुसार।

छात्रवृत्ति की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

185. ( क्र. 3016 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में एस.टी. तथा 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में एस.सी. एवं ओबीसी के बी.एस.सी. नर्सिंग जी.एन.एम. पोस्‍ट बी.एस.सी. में अध्‍ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति क्‍यों नहीं मिली है? कारण बतावें, कौन जिम्‍मेदार है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार किस वर्ग के किस कक्षा के कितने छात्र/छात्राएं हैं जिन्‍हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है? संस्‍थावार, छात्र संख्‍यावार, छात्रवृत्ति की राशि एवं वर्गवार गणना के आधार पर कुल राशि की जानकारी वर्षवार दें। (ग) किस-किस संस्‍था में किस-किस वर्ग के, कितने-कितने विद्यार्थी, किस-किस कक्षा में, कौन-कौन से वर्ष में अध्‍ययनरत थे, जिन्‍हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है? विद्यार्थीवार जानकारी दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्राक्‍कलन अनुसार सिंचाई की जानकारी

[जल संसाधन]

186. ( क्र. 3017 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्‍डौरी जिले में सिंचाई हेतु कब-कब, कौन-कौन, बांध एनीकट आदि निर्मित हुए? निर्माण की राशि, प्राक्‍कलन अनुसार स्‍वीकृत राशि, व्‍यय राशि, कार्य प्रारम्‍भ दिनांक, कार्य पूर्णता दिनांक, प्राक्‍कलन अनुसार प्रस्तावित सिंचाई का रकबा बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्रस्‍तावित सिंचाई के रकबे अनुसार सिंचाई हो रही है? अगर हाँ तो अधिकतर बांधों की नहर की क्‍या दूरी है? अगर नहीं तो बतावें। प्राक्‍कलन अनुसार सिंचाई क्‍यों नहीं हो रही है? क्‍या कारण है? कौन जिम्‍मेदार है? कब तक सिंचाई होगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार निर्मित बांध एवं एनीकट में वर्ष 2024-25 में कौन-कौन कृषक ने कितनी-कितनी जमीन के लिए किस-किस खसरा नम्‍बर की जमीन के लिए, कितना-कितना पानी लिया, उसके लिए कितनी-कितनी राशि जमा किया? बांधवार, कृषकवार जानकारी दें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के ''प्रपत्र-ब'' अनुसार है।

प्रदेश में हुए स्‍थानांतरण एवं एयर एम्‍बुलेंस सेवा

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

187. ( क्र. 3020 ) श्री बाला बच्चन : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह मई-जून 2025 में लोक स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अंतर्गत कुल कितने स्‍थानांतरण प्रदेश स्‍तर से किए गए, की संख्‍या संवर्गवार देवें? (ख) क्‍या कारण है कि देवास जिले से अन्‍यत्र स्‍थानांतरित किए गए ए.एन.एम. एवं अन्‍य कर्मचारियों को प्रश्‍न दिनांक तक रिलीव नहीं किया गया? इसके उत्‍तरदायी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? कब तक इन्‍हें रिलीव कर दिया जाएगा? (ग) प्रदेश में एयर एम्‍बुलेंस सेवा के प्रारंभ से 10-07-2025 तक कितने लोगों ने लाभ लिया? इसमें आयुष्‍मान कार्डधारक की संख्‍या भी देवें। इसके लिए सेवा प्रदाता संस्‍था का नाम तथा की गई भुगतान राशि की जानकारी भी साथ में देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) माह मई-जून 2025 में लोक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत परिवार कल्याण संवर्ग के 729 अविज्ञप्त शाखा संवर्ग के कुल 638 नर्सिंग संवर्ग के 776 एवं विज्ञप्त शाखा के कुल 653 स्थानांतरण प्रदेश स्तर से किए गए। (ख) मात्र एक ए.एन.एम. जिनको स्थानांतरण के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया था, के अतिरिक्त अन्य समस्त स्थानांतरित ए.एन.एम. को नवीन पदस्थापना स्थल हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया है। अन्य संवर्ग अंतर्गत कार्यरत दो नर्सिंग ऑफिसर्स को उनके पदस्थापना स्थान पर डिलेवरी सेवाएं पूर्णतः बंद होने को दृष्टिगत रखते हुए कार्यमुक्त नहीं किया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए नर्सिग ऑफिसर्स को यथाशीघ्र कार्यमुक्त किया जावेगा। (ग) प्रदेश में एयर एम्बुलेंस सेवा के प्रारंभ से 10.07.2025 तक कुल 69 लोगों ने लाभ लिया। इसमें आयुष्मान कार्ड धारक की संख्या कुल 36 है। इसके लिए सेवा प्रदाता संस्था M/s. ICATT Health Solution Pvt. Ltd. को कुल राशि रूपये 13,97,67,655,/- (तेरह करोड़ सत्तानवे लाख सड़सठ हजार छः सौ पचपन रूपये) का भुगतान किया गया है।

प्रदेश की स्‍वास्‍थ्‍य व्‍य‍वस्‍थाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

188. ( क्र. 3026 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड काल में गुना जिला में कितने ऑक्सीजन प्लांट कितनी क्षमता के कितनी लागत के किन माध्यम से किन स्थानों पर लगाये है? वर्तमान में कितने संचालित हैं और कितने आऊट ऑफ आर्डर हो गये है? संपूर्ण जानकारी बतायें। (ख) गुना जिले में डायलिसिस मशीन किन चिकित्सालय के पास हैं? वह स्वंय की है अथवा अनुबंधित है? उसके संचालन हेतु स्वंय का तकनीकी स्टॉफ है अथवा अनुबंधित? अनुबंधित होने की स्थिति में फर्म का नाम, पता, अनुबंधक की अवधि, अनुबंध अवधि में कितना भुगतान किस मद से किया गया है? कितने मरीजों को कब और कितनी बार मशीन की सुविधा प्रदान की गई? मरीजों से कितना भुगतान प्राप्त हुआ है? (ग) 20 मार्च 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक एन.एच.एम. अन्तर्गत कितने संविदा, नियमित नर्सिंग स्टॉफ, सीएचओ पदस्थ किये गये हैं? जानकारी दें। कितने कर्मचारियों को नोटिस कब और क्यों दिये गये, किस स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किये गये? उनका नाम, पदनाम, नोटिस का उत्तर सहित संपूर्ण जानकारी बतायें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी  संलग्‍न परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार(ख) जिला चिकित्सालय गुना में कुल 06 डायलिसिस मशीन संचालित है। डायलिसिस मशीन शासन के स्वामित्व की है। डायलिसिस सेवाओं के संचालन हेतु अनुबंधित सेवा प्रदाता द्वारा डायलिसिस तकनीशियन, स्टाफ नर्स एवं हाउस कीपिंग स्टाफ के माध्यम से डायलिसिस सेवाएं प्रदाय की जाती है। जानकारी  संलग्‍न  परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "अठहत्तर"

डिफिशिएंट, नर्सिंग कॉलेजों की जांच के लिये गठित की गई समिति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

189. ( क्र. 3027 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. हाईकोर्ट द्वारा डिफिशिएंट, नर्सिंग कॉलेजों की जांच के लिये गठित की गई समिति के सदस्यों के नाम, उनके द्वारा कितने कॉलेजों को पात्र एवं कितनों को अपात्र किया गया है और निरीक्षण किया है तो उसकी रिपोर्ट और सभी दस्तावेजों की एकल नस्ती उपलब्ध करायें। (ख) कमेटी के सदस्यों को विभाग द्वारा किस मानदेय से भुगतान किया गया? समस्त भुगतान की जानकारी कमेटी सदस्यों को दिये जाने वाले संपूर्ण व्यय (ठहरने, यात्रा व्यय, भोजन) की जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) वर्ष 2025-26 सत्र के लिये कितने नर्सिंग कॉलेजों के नवीनीकरण एवं कितने नये कॉलेजों ने आवेदन किये? आवेदन की प्रति, निरीक्षण रिपोर्ट, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट, कॉलेजों के स्टॉफ की समस्त जानकारी, अस्पताल की जानकारी, उपकरण सहित पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर मय दस्तावेजों के एकल नस्ती सहित बतायें। (घ) एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष का पत्र दिनांक 23/05/25 जो प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, दिनांक 25/04/25 आयुक्त लोक स्वास्थ्य विभाग, दिनांक 03/05/25 अध्यक्ष, म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल को दो पत्र, 25/06/25 को मुख्य सचिव को दिये गये पत्रों पर कब और क्या कार्यवाही की गई।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) मध्‍यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा डिफिशिएंट नर्सिंग कॉलेजों की जांच के लिए गठित समिति की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार, पात्र एवं अपात्र कॉलेजों के निरीक्षण के दस्‍तावेजों की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) वर्ष 2025-26 सत्र के लिए कुल 33 नवीन एवं 352 नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्‍त हुए  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार, प्राप्‍त आवेदनों पर निरीक्षण हेतु संबंधित जिला दण्‍ड अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार, निरीक्षण रिपोर्ट अप्राप्‍त होने से मान्‍यता संबंधी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मत्स्य विक्रय अनुबंध

[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]

190. ( क्र. 3075 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या राज्‍य मंत्री, मछुआ कल्‍याण एवं मत्‍स्‍य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के जिला-पांढुर्ना, छिंदवाड़ा व सिवनी में वर्ष 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक मत्स्य महासंघ मर्यादित के नियंत्रणाधीन जलाशयों में आखेटित मत्स्य के विक्रय हेतु किन-किन मत्स्य सहकारी समितियों/मान्यता प्राप्त मछुआ समूहों के मध्य अनुबंध किया गया उनकी तिथिवार, जलाशयोंवार एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित जलाशयों व अवधि में आखेटित मत्स्य के विक्रय हेतु अनुबंधित संस्था द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया था? यदि हाँ, तो उनके नाम, उन्हें इस बाबत जारी नोटिस की जानकारी देवें? (ग) प्रदेश के सम्भाग जबलपुर एवं इसके अन्तर्गत जिलों में म.प्र.मत्स्य महासंघ मर्यादित के पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व कार्यालय का पता सहित जानकारी देवें।

राज्‍य मंत्री, मछुआ कल्‍याण एवं मत्‍स्‍य विकास ( श्री नारायण सिंह पंवार ) : (क) प्रश्‍नांश अवधि में जिला पांढुर्ना छिंदवाड़ा व सिवनी में मत्‍स्‍य महासंघ के किसी भी जलाशय का मत्‍स्‍य विक्रय अनुबंध मत्‍स्‍य सहकारी समिति/मछुआ समूह से नहीं किया गया (ख) जी नहीं। (ग) जबलपुर संभाग के मत्‍स्‍य महासंघ के पदस्‍थ अधिकारी/कर्मचारियों का जिलेवार विवरण संलग्‍न परिशि‍ष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "उन्यासी"

निजी बसों का अवैध संचालन

[परिवहन]

191. ( क्र. 3076 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के जिला-सिवनी में कार्यालय अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को वर्ष 2023 से आज दिनांक तक बसों के अवैध रूप से संचालन के संबंध में तिवारी ट्रेडर्स एवं ट्रांसपोर्ट-सिवनी व अन्य के द्वारा द्वारा कोई शिकायत/पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी? (ख) क्या कार्यालय परिवहन आयुक्त - ग्वालियर, जिला-ग्वालियर को वर्ष 2023 से आज दिनांक तक अवैध बस संचालन व बसों के बकाया कर के संबंध में श्री करन तिवारी-सिवनी व अन्य के द्वारा जिला सिवनी द्वारा कोई शिकायत/पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी? (ग) क्या जिला-मुख्यालय सिवनी के शासकीय बस-स्टैंड में अंतर्राज्यकीय व राज्य के अंदर संचालित होने वाली बसों के अतिरिक्त अन्य बसे के खड़ी होने के संबंध में वर्ष 2023 से आज दिनांक तक कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हां। कार्यालय अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सिवनी को आलोच्य अवधि में अवैध बस संचालन के संबंध में तिवारी ट्रेडर्स एवं अन्य द्वारा की गयी कुल 27 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। परिवहन विभाग द्वारा सिवनी जिले में अवैध बस संचालन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आलोच्य अवधि में कुल 3289 चालान बनाये जाकर उनसे कुल रू. 63,03,820/- शमन शुल्क वसूल किया गया। (ख) कार्यालय परिवहन आयुक्त ग्वालियर, जिला-ग्वालियर को आलोच्य अवधि में अवैध बस संचालन व बसों के बकाया कर के संबंध में सिवनी जिलान्तर्गत प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गयी कार्यवाही के संबंध में विवरण  संलग्न परिशिष्ट अनुसार  है। जिसके परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) सिवनी जिले में शासकीय बस स्टैण्ड के संबंध में आलोच्य अवधि में कार्यालय अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सिवनी को कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिन पर कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सिवनी द्वारा बस स्टैण्ड प्रभारी को पत्र प्रेषित किया गया है और समय-समय पर बस स्टैण्ड का निरीक्षण भी किया गया है। पत्र क्रमांक/236/अक्षेपअ/सि/2025 दिनांक 09.07.2025 द्वारा बस स्टैण्ड प्रभारी को अवगत कराया गया है कि बिना परमिट बसों को शासकीय बस स्टैण्ड में प्रवेश न करने दें और उक्त बसों पर कार्यवाही हेतु तत्काल परिवहन कार्यालय सिवनी को अवगत कराया जाये। जिसके परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अस्सी"

अवैध अतिक्रमण हटाया जाना

[राजस्व]

192. ( क्र. 3181 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी/आयुक्‍त अन्‍य समस्‍त अधिकारी अवैध अतिक्रमणों के संबंध में राजस्‍व विभाग को शासकीय/अर्द्ध शासकीय पत्र लिखे तो इन पत्रों पर राज्‍य शासन के नियमों के अनुसार गंभीरतापूर्वक कार्यवाही करना चाहिए या नहीं? (ख) क्‍या कार्यालय नगर परिषद न्‍यू रामनगर जिला मैहर के पत्र क्र./1457/न.पं./राजस्‍व/2025 न्‍यू रामनगर दिनांक 01.07.2025 से तहसीलदार, तहसील रामनगर जिला मैहर को पत्र दिया था? अगर हाँ तो उक्‍त पत्र पर तहसीलदार मैहर ने प्रश्‍नतिथि तक कब व क्‍या कार्यवाही कर मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी को लिखित में क्‍या सूचित किया? (ग) कलेक्‍टर मैहर प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में वर्णित पत्रों पर कब क्‍या कार्यवाही कर उक्त अवैध अतिक्रमणों को हटाये जाने हेतु क्‍या प्रक्रिया अपनायेगें? (घ) क्‍या अवैध अतिक्रमणों को न हटा पाने से सामुदायिक भवन के निर्माण का कार्य प्रभावित होगा? शासन कब तक व किया ठोस कार्यवाही करेगा? बिन्‍दुवार विवरण दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। वांछित सीमांकन 06.07.2025 को किया गया। सी.एम.ओ. को सूचित किया गया। (ग) म.प्र. भू.रा.सं 1959 के प्रावधान अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) उत्‍तरांश '' अनुसार।