मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्‍नोत्तर-सूची
जुलाई-अगस्‍त, 2025 सत्र


सोमवार, दिनांक 04 अगस्त, 2025


भाग-1
तारांकित प्रश्‍नोत्तर



सिंगरौली जिला अंतर्गत जिला सहकारी बैंकों की स्‍थापना

[सहकारिता]

1. ( *क्र. 243 ) श्री रामनिवास शाह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला सिंगरौली बने लगभग 17 वर्ष हो चुके हैं, परन्‍तु जिला सिंगरौली के अंतर्गत सहकारी केन्‍द्रीय बैंक की स्‍थापना आज दिनांक तक नहीं हुई है? सिंगरौली जिले के आमजनों को लगभग 120 किलोमीटर दूर आना-जाना पड़ता है, तब जाकर कहीं उनके शासकीय कार्य संपादित हो पाते हैं? कब तक जिला सिंगरौली में सहकारी बैंक की स्‍थापना की जावेगी। (ख) जिला सिंगरौली के अंतर्गत जिला सहकारी बैंक स्‍थापित करने की यदि प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, तो वर्तमान स्थिति से विस्‍तृत विवरण सहित अवगत करावें। (ग) यदि प्रश्‍नांश (क) के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है तो जिला सहकारी बैंक स्‍थापित करने का स्‍थान सहित विवरण उपलब्‍ध करायें?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। सिंगरौली जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी की 20 शाखाओं में से 09 शाखाएं कार्यरत हैं, जहां से जिले के आमजनों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। सिंगरौली जिले में पृथक जिला सहकारी बैंक की स्थापना का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश '''' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

खेल सामग्री वितरण की जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

2. ( *क्र. 485 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिये खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020 से प्रश्‍नांश दिनाँक तक खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु कितनी राशि/सामग्री प्राप्त हुई? उक्त सामग्री का विवरण किन-किन विधान सभाओं में कब-कब किया गया/संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्रमांक 1989, दिनांक 08.04.2025 के द्वारा खेल सामग्री वितरण की जानकारी जिला खेल अधिकारी जबलपुर से चाही गई थी? उक्त जानकारी कब प्रदाय की गई? अगर नहीं तो क्यों? जानकारी        समय-सीमा में प्रदान न किये जाने पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत खेल विभाग द्वारा पूर्व के वर्षों में किन-किन ग्राम पंचायतों/स्कूलों/व्यायाम शालाओं में कितनी राशि का जिम स्थापित किया गया? (घ) क्या जिम रखने एवं उपयोग करने हेतु जहाँ-जहाँ उपकरण दिये गये हैं, वहाँ पर्याप्त स्थान है? वर्तमान में किन-किन स्थानों में जिम सामग्री का उपयोग हो रहा है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला जबलपुर अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिये खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020 से प्रश्‍नांश दिनाँक तक खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रदाय की गई राशि/सामग्री की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। विधानसभावार खेल सामग्री का वितरण नहीं किया जाता है। विभाग द्वारा संचालित खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को वितरित की गई खेल सामग्री की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है(ख) जी हाँ। माननीय सदस्य के पत्र क्रमांक 1989, दिनांक 08.04.2025 के संदर्भ में जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जिला जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक 202, दिनांक 05.05.2025 एवं पत्र क्रमांक 814, दिनांक 11.07.2025 से खेल सामग्री वितरण की पुनरीक्षित जानकारी प्रेषित की गई है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत खेल विभाग द्वारा वर्ष 2021 में ग्राम पंचायत गंगीय तथा वर्ष 2023 में विकासखण्ड मुख्यालय बरगी में सामुदायिक भवन के पास क्रमश: राशि रूपये 9,80,905/-एवं 10,79,177/- (जी.एस.टी. सहित) के 1-1 सेट ओपन जिम प्रदाय एवं स्थापित किये गये हैं।                 (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित दोनों स्थानों पर ओपन जिम रखने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है तथा जिम सामग्री का उपयोग हो रहा है।

नवीन जनपद पंचायत का गठन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

3. ( *क्र. 1149 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) मैहर विधान सभा क्षेत्र में स्थित जनपद पंचायत मैहर के कस्‍बे क्षेत्र से नवीन जनपद पंचायत का गठन राजस्व मण्डल बहेरा के ग्रामों की ग्राम पंचायतों को पृथक कर, कराये जाने के पत्राचार क्‍या किये गये हैं? यदि हाँ, तो अभी तक शासन स्तर में क्या कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो जानकारी दी जाये? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) के मूल उद्देश्य के संबंध में क्या जनसुविधा की दृष्टि से मैहर क्षेत्र में राजस्व मण्‍डल क्षेत्र बहेरा को जनपद पंचायत मुख्‍यालय बनाते हुए मैहर से पृथक कर नवीन जनपद पंचायत का गठन किया जाये? यदि हाँ, तो कब तक गठन          किया जावेगा?  

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। राजस्‍व विभाग की अधिसूचना क्रमांक E.F.No. 1/11/0001/2024/7-4, दिनांक 12 मार्च, 2024 से प्रशासनिक इकाइयों के परिसीमन (सृजन एवं सीमाओं में परिवर्तन) एवं युक्तियुक्‍तकरण के लिये ''मध्‍यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग'' गठित किया गया है। (ख) ऐसी अनुशंसा करना उत्‍तरांश (क) में वर्णित आयोग की टर्म्‍स ऑफ रिफरेंस में निहित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

उर्वरक आवंटन भंडारण एवं वितरण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

4. ( *क्र. 2513 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले को प्राप्त होने वाले डी.ए.पी., यूरिया, ग्रोमोर, सुपर फास्फेट एवं अन्य फर्टीलाइजर (उर्वरक) का कितना आवंटन वर्ष 2022-23 से प्रश्‍नांश दिनांक तक प्राप्त हुआ?  फर्टीलाइजरवार, रैकवार जानकारी दें एवं सहकारिता में कितना एवं निजी विक्रेताओं को रैकवार आवंटन के विरूद्ध कितना फर्टीलाइजर प्रदाय किया गया? आवंटन की प्रक्रिया संबंधी निर्देश एवं आवंटन पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि आवंटन संशोधित किया गया तो उसके संशोधन पत्र की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जिला विपणन अधिकारी द्वारा किस समिति में डबल लॉक केन्द्र से कितना फर्टीलाइजर प्रदान किया गया? समितिवार, फर्टीलाइजरवार जानकारी देवें एवं कितना नगद विक्रय केन्द्रों से वितरित किया गया? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में आवंटन अनुरूप सहकारिता में उर्वरक न देकर निजी विक्रेताओं को आवंटन अधिक उर्वरक देने के लिये कौन अधिकारी एवं कौन-कौन कंपनी प्रतिनिधि दोषी है? क्या दोषियों के ऊपर कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (ग) सहकारिता क्षेत्र में रैक आवंटन के विरूध्‍द किसी-किसी रैक से कम मात्रा प्रदाय की गई है, परंतु इसकी पूर्ति अन्‍य रैक से की गई है। अतः शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

भूमि एवं सॉलवेंशी की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

5. ( *क्र. 2223 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) कार्यालय आयुक्‍त उच्‍च शिक्षा मध्‍यप्रदेश के आदेश क्रमांक एल-16/आ.उ.शि./नं.7/संबद्धता/शा-13/05, दिनांक 01.04.2005 पर की गयी कार्यवाही सहित अंतिम प्रतिवेदन की प्रति सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) कार्यालय आयुक्‍त उच्‍च शिक्षा मध्‍यप्रदेश शासन के कारण बताओ नोटिस क्रमांक 2211/आ.उ.शि./7/शा-13/संबद्धता/05, दिनांक 27.09.2005 पर की गई कार्यवाही सहित अंतिम प्रतिवेदन की प्रति सहित संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। (ग) कार्यालय आयुक्‍त उच्‍च शिक्षा मध्‍यप्रदेश शासन के कारण बताओ नोटिस क्रमांक 316/100/आ.उ.शि./संबद्धता/10, दिनांक 03.04.2010 पर की गई कार्यवाही सहित अंतिम प्रतिवेदन की प्रति सहित संपूर्ण जानकारी प्रदान करें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।                (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

सुरक्षा एवं प्रदूषण मानकों की जांच कर कार्यवाही

[श्रम]

6. ( *क्र. 2737 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) बण्डा विधानसभा के ग्राम सौरई औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित मध्यभारत एग्रो प्रो.लि. की इकाइयों में मानक अनुसार उपयोग होने वाले सभी-प्रकार के सुरक्षा मापदण्डों की सूची उपलब्‍ध कराएं? (ख) उक्त इकाइयों में सभी सुरक्षा मापदण्डों का पालन हो रहा है, इसकी जांच करवाकर विस्‍तृत प्रतिवदेन प्रदान किया जाये। (ग) सुरक्षा मानकों में लापरवाही के कारण दुर्घटनायें होने एवं मजदूरों की असमय मृत्यु होने के लिये जिम्मेदारी तय कर उन पर कार्यवाही के संबंध में प्रतिवदेन प्रदान किया जाये। (घ) जो सुरक्षा मानक स्थापित हैं, वह कब स्थापित किये गये?                              (ड.) सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किये बगैर इकाइयों के संचालन हेतु जिम्मेदार तथा उन पर कार्यवाही के संबंध में प्रतिवेदन प्रदान किया जाये? (च) क्या इकाइयों के संचालन हेतु मानक अनुसार आवश्यक सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करवाया जायेगा? अगर हाँ तो कब तक? (छ) क्या उक्त इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की जानकारी दी जायेगी?                          (ज) क्या इकाइयों के कारण हो रहे मृदा, वायु एवं जल प्रदूषण की जांच करवाकर प्रतिवेदन दिया जायेगा? (झ) क्या प्रदूषण नियंत्रण के मानको का पालन सुनिश्चित करवाया जायेगा?

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कारखाना प्रबंधन द्वारा प्रदाय जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) उक्‍त इकाई का निरीक्षण दिनांक 15.07.2025 को किया जाकर जिन सुरक्षा मापदण्‍डों में अपालन की स्थिति पाई गई, उनके लिये कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है एवं वैधानिक कार्यवाही जारी है। प्रतिवेदन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) सुरक्षा मानकों में लापरवाही के संबंध में नियमानुसार निरीक्षण कर कार्यवाही की जाती है। दुर्घटना के संबंध में किये गये निरीक्षण के कारण बताओ सूचना पत्र की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।                               (घ) औद्योगिक इकाइयों के संबंध में सुरक्षा मानक कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुसार एवं इस औद्योगिक इकाई में सुरक्षा उपायों के स्‍थापित किये जाने की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ड.) जिन सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किये बगैर इकाइयों का संचालन किया जा रहा है, उनके लिये कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (च) इकाइयों के संचालन हेतु मानक अनुसार आवश्‍यक सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने हेतु प्रबंधन को निर्देशित किया गया है। (छ) उक्‍त इकाइयों में पर्यावरणीय विधानों यथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम आदि के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण के मानक लागू होते हैं।                    (ज) इकाइयों में पर्यावरणीय विधानों यथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम), वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम आदि के अंतर्गत जल, वायु, मृदा प्रदूषण की जांच की जाती है। (झ) प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का पालन पर्यावरणीय विधानों के अंतर्गत किया           जाता है।

 

विभागीय कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

7. ( *क्र. 2426 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजनांतर्गत रतलाम जिले में जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत के माध्यम से किस-किस प्रकार की किन-किन कार्यों का क्रियान्‍वयन वर्ष 2022-23 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक किया जा रहा है? ग्राम पंचायत/जनपद पंचायतवार जानकारी दें। (ख) जिला रतलाम में सघन वृक्षारोपण हेतु सामुदायिक वृक्षारोपण, नक्षत्र वाटिका एवं मां की बगिया इत्यादि मनरेगा योजना के माध्‍यम से कितनी-कितनी लागत के कितने-कितने वर्षों हेतु वित्‍तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक के कार्य स्वीकृत होकर किये जा रहे हैं? ग्राम पंचायत/जनपद पंचायतवार जानकारी दें। (ग) मनरेगा योजनांतर्गत जल गंगा अभियान के कितने कार्य उपरोक्त प्रश्‍न अंतर्गत उल्लेखित वर्ष अनुसार स्वीकृत किये गये? ग्राम पंचायत/जनपदवार जानकारी दें।                  (घ) विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत किन अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर मनरेगा योजनान्‍तर्गत वित्‍तीय वर्ष 2025-26 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने कार्य स्वीकृत किये गये एवं स्वीकृत कार्यों का भौतिक सत्यापन किस सक्षम अधिकारी या टीम द्वारा कब-कब किया गया एवं क्या कार्यवाही की गयी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।              (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश अनुसार कार्य स्‍वीकृत करने की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

उच्‍च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं

[उच्च शिक्षा]

8. ( *क्र. 2543 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उच्‍च शिक्षा की गुणवत्‍ता सुधारने हेतु पिछले तीन वर्षों में कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएं या पहले प्रारंभ की गई है? (ख) प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये विश्‍वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ई-लर्निंग, स्‍मार्ट क्‍लासरूम अथवा वर्चुअल लेक्‍चर जैसे कौन-कौन से प्रयास किये जा रहे हैं? (ग) ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों में उच्‍च शिक्षा के अवसरों को सुलभ बनाने हेतु क्‍या कोई विशेष योजनाएं लागू की गई है या प्रस्‍तावित है? यदि हाँ, तो उनके प्रमुख बिंदु क्‍या है?                           (घ) राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रदेश के उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों में क्रियान्‍वयन की वर्तमान स्थिति क्‍या है और इसके लिये किन चरणों में कार्य किया जा रहा है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के        प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।              (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।

भिण्‍ड विकासखण्‍ड में संचालित योजनाएं

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

9. ( *क्र. 2497 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के भिण्ड विकासखण्ड में विभाग द्वारा केन्द्र व राज्य सरकार तथा अन्य वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा किन-किन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? योजना का नाम, वित्त पोषित संस्थान का नाम व प्रदाय की जाने वाली राशि तथा कार्यावधि का समय आदि संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्‍या भिण्ड विकासखण्ड में वाटर शेड परियोजना का कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ, तो परियोजना संचालित ग्राम पंचायतों का नाम व उपयोगार्थ राशि की जानकारी देवें। यदि नहीं, तो उक्त परियोजना के संचालन के संबंध में योजना को प्रारंभ करने की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक? क्‍या भिण्ड वर्तमान में उक्त योजना के तहत बीहड़ प्रभावित ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा? (ग) भिण्ड विकासखण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायत में विभिन्न नदियों के बीहड़ क्षेत्र होने के कारण लगातार भूमि कटाव हो रहा है? विभाग द्वारा उक्त बीहड़ी क्षेत्र को विकसित करने व उसे वानिकी परियोजना के तहत फलदार/इमारती वृक्षों को रोपा जाकर भूमि कटाव छोड़ने की योजना प्रस्तावित की जावेगी? यदि हाँ, तो समयावधि बतायें। (घ) भिण्ड विकासखण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायतों के मजरे-टोलों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिये सुदूर मार्ग, विभिन्न पंचायतों को गाँव के अन्दर दलदल व पानी निकासी के लिये सड़क व नाला, नाली निर्माण के लिये उपयोगी मद हेतु राशि उपलब्ध कराई जावेगी? यदि हाँ, तो समयावधि बताने का कष्ट करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी विभाग के पोर्टल prd.mp.gov.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) संयुक्त सचिव, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक D.O. No. J-11017/01/2025-RE-VII, दिनांक 20 मई, 2025 द्वारा ग्रामीण संयोजकता कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु एडवाईजरी जारी की गई है, जिसके अनुक्रम में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल के पत्र क्रमांक 844, दिनांक 27.05.2025 द्वारा शासन स्तर से नवीन दिशा-निर्देश जारी किये जाने तक सुदूर संपर्क/खेत सड़क के नवीन कार्य नहीं लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शीर्ष संस्‍थाओं से बकाया राशि की वसूली

[सहकारिता]

10. ( *क्र. 2380 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की किन-किन शीर्ष संस्‍थाओं पर राज्‍य सहकारी संघ की कितनी-कितनी राशि कब-कब से बकाया, अभिदाय एवं अंशदान है? कृपया पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) किन संस्थाओं द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर प्रकरण कब से ट्रि‍ब्यूनल में लंबित है?                                      (ग) उपरोक्तानुसार राज्‍य सहकारी संघ द्वारा बकाया की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?                (घ) उपरोक्त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्य में लघुवनोपज संघ से बकाया राशि वसूल नहीं करने के क्या कारण हैं और कब कर ली जावेगी?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) शीर्ष सहकारी संस्थाओं पर बकाया राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है(ख) जी नहीं। कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।                    (ग) बकाया की वसूली के लिये संबंधित संस्थाओं से निरंतर पत्राचार, समीक्षा बैठकों का आयोजन कर निर्देश जारी किये जा रहे हैं। (घ) वनोपज संघ की वार्षिक आमसभा वर्ष 2024 में अनुमोदन उपरांत वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की राशि प्राप्त हो चुकी है। आगामी वार्षिक आमसभा के उपरांत वर्ष 2023-24 की राशि का भुगतान वनोपज संघ द्वारा राज्य संघ को किया जावेगा।

परिशिष्ट - "एक"

सहकारिता विभाग अंतर्गत स्थानांतरण

[सहकारिता]

11. ( *क्र. 1658 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु जून 2025 में जारी की गई स्थानांतरण नीति सहकारिता विभाग पर भी लागू होती है? (ख) यदि नहीं, तो सहकारिता विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु कौन-सी व्यवस्था है तथा उनमें कर्मचारियों के हितों को देखते हुए स्वेच्छिक स्थानांतरण तथा जन असंतोष/वित्तीय अनियमितता/शासकीय कार्य में लापरवाही व शिकायती स्थानांतरण किये जाने हेतु पृथक-पृथक क्या प्रावधान है? क्या विभाग पारदर्शी स्थानांतरण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश की स्थानांतरण नीति लागू करेगा? यदि नहीं, तो क्या कारण है? (ग) यदि स्थानांतरण नीति सहकारिता विभाग पर भी लागू होती है तो धार जिले में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के जिला स्थानांतरण बोर्ड द्वारा अग्रेषित स्थानांतरण प्रस्तावों पर सहकारिता विभाग प्रमुख द्वारा स्थानांतरण नीति लागू नहीं होना बताकर किन प्रावधानों के अंतर्गत स्थानांतरण नहीं किये गये? क्या विभाग जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करेगा?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) उत्तरांश '' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता। (ग) तृतीय श्रेणी राज्य स्तरीय कैडर होने से जिला स्थानातंरण बोर्ड से प्रस्ताव प्राप्त होने की आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कृषि विश्‍वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति की नियुक्ति

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

12. ( *क्र. 2370 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में तीन संतान होने पर किसी को भी शासकीय पद धारित नहीं करने का नियम है? अगर हाँ तो आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्‍वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) के कुलपति के पद पर श्री अरविन्द कुमार शुक्ला की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ली गई है? अगर ली गई है तो क्‍या विश्‍वविद्यालय एक्ट की धारा 15 के तहत यह नियुक्ति की है? (ग) क्या कुलपति श्री अरविंद कुमार शुक्ला द्वारा राजभवन म.प्र. के स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 के जबाव में बताया गया है कि कृषि विश्‍वविद्यालय ग्वालियर में उनकी सेवायें लियन पर हैं? (घ) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार धारा 15 में कोई भी प्रावधान नहीं होने, प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार कुलपति के तीन संतान होने एवं प्रश्‍नांश (ग) के अनुसार गलत जानकारी दिये जाने के बावजूद, कुलाधिपति कार्यालय के द्वारा नियम विरुद्ध नियुक्त कुलपति की विधानसभा में गलत जानकारी देकर संरक्षण क्यों दिया जा रहा है?                       (ड.) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार नियम विरुद्ध की गई कुलपति की नियुक्ति कब तक निरस्त की जावेगी एवं कुलपति को आहरित किया गया वेतन कब तक वसूल किया जायेगा?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) उतरांश (क), (ख) एवं (ग) पर उल्‍लेखित जानकारी के आलोक में कोई कार्यवाही करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) नियुक्ति नियमानुसार होने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

सोयाबीन बीज पंजीयन और अमानक बीज

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

13. ( *क्र. 2144 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में सोयाबीन बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत कितने किसानों ने बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन कराया? धार, झाबुआ जिले में किसानों के नाम, पते, पंजीकृत रकबा, बीज की किस्म और संबंधित कंपनी/संस्था का विवरण प्रति सहित बताएं। (ख) केंद्र सरकार के पोर्टल पर C1 बीज से आगामी बीज उत्पादन कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी, तो प्रदेश सरकार ने बीज की कमी का हवाला देकर अवैध पंजीयन की अनुमति क्यों और किस के दबाव में दी? (ग) अमानक बीज उत्पादन को बढ़ावा देने और रतलाम में डीजल में पानी मिलाने जैसे मामलों में एकसमान शुद्धता नीति क्यों नहीं अपनाई गई? (घ) विगत वर्ष सोयाबीन के F1 और F2 बीज का कितना उत्पादन हुआ? आगामी वर्ष के लिये कितनी आवश्यकता अनुमानित है और यदि कमी है तो क्या अमानक बीज से पूर्ति की जायेगी? (ड.) पिछले तीन वर्षों में फसलवार और कंपनीवार TL बीज का कितना उत्पादन, पैकेजिंग और विक्रय हुआ? TL बीज की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किस विभाग की है और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सरकार की नीति क्या है? प्रति सहित बताएं।  

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) विगत तीन वर्षों में सोयाबीन बीज उत्‍पादन कार्यक्रम के तहत खरीफ 2022 में 33867 कृषक, 2023 में 29373 कृषक एवं 2024 में 28232 कृषकों ने बीज प्रमाणीकरण संस्‍था में पंजीयन कराया। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। धार, झाबुआ जिले में किसानों के नाम, पते, पंजीकृत रकबा, बीज की किस्म और संबंधित कंपनी/संस्था की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ख) केन्‍द्र सरकार के पोर्टल पर सी-I बीज से आगामी बीज उत्‍पादन कार्यक्रम हेतु भारतीय न्‍यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अन्‍तर्गत प्रावधान किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। खरीफ फसलों में आधार बीज पर्याप्‍त मात्रा में उपलब्‍ध न होने के कारण खरीफ 2025 के बीज उत्‍पादन कार्यक्रम हेतु सी-I बीज से सी-II श्रेणी में बीज उत्‍पादन कार्यक्रम का प्रावधान किया गया है, जो उपरोक्‍त नियम के अन्‍तर्गत ही है।              (ग) संस्‍था द्वारा केवल मानक श्रेणी के बीजों का प्रमाणीकरण किया जाता है। प्रश्‍नांश के शेष भाग की जानकारी का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) विगत वर्ष खरीफ 2024 में सोयाबीन के          आधार-I का 15957 क्विंटल एवं आधार-II का 54220 क्विंटल बीज प्रमाणित हुआ है। आगामी वर्ष के लिये 79825 क्विंटल कुल आधार बीज की आवश्‍यकता अनुमानित है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। सोयाबीन की किस्‍मों में आधार के बीज उत्‍पादन की कमी की पूर्ति हेतु प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर में वर्णित प्रावधान के तहत मानक श्रेणी के बीज का उत्‍पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है। (ड.) उप संचालक (बीज), किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार कंपनीवार, फसलवार TL बीज उत्‍पादन, पंजीयन एवं पैकेजिंग की जानकारी विभाग द्वारा पृथक से संधारित नहीं की जाती है। यद्यपि बीज विक्रय केन्‍द्रों पर उपलब्‍ध TL बीज की गुणवत्‍ता नियंत्रण हेतु मॉनिटरिंग किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास द्वारा की जाती है। विक्रय किये जाने वाले TL बीज की गुणवत्‍ता नियंत्रण बीज अधिनियम 1966 बीज नियम 1968 एवं बीज नियंत्रण (आदेश) 1983 विहित प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही कर की जाती हैजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 5 अनुसार है।

लेखा कक्ष एवं कृषि शाखा में हुए गबन व दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

[सहकारिता]

14. ( *क्र. 32 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा के प्रधान कार्यालय लेखा कक्ष में हुए गबन की शिकायत के संबंध में आयुक्त सहकारिता भोपाल के पत्र क्र. साख/सीबी-4/छिंद-टी.एल./2023/2743, दिनांक 12.10.2023 के संबंध में किस अधिकारी से जांच कराई गई है? जांच में कौन-कौन से अधिकारी व कर्मचारियों को दोषी पाया गया है और उन पर बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? दोषी अधिकारी व कर्मचारी वर्तमान में कहां पदस्थ हैं? (ख) जिला सहकारी बैंक छिंदवाड़ा की कृषि शाखा में हुए लगभग नौ करोड़ रूपये के गबन में बैंक द्वारा कितनी राशि संबंधित दोषी कर्मचारियों से जमा कराई गई है एवं तत्कालीन अधिकारियों, लेखा प्रबंधक व लेखा प्रभारी पर अपेक्स बैंक द्वारा गबन से संबंधित क्या-क्या कार्यवाही की गई है? इसके पूर्व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शिवपुरी, ग्वालियर में हुए गबन में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई थी, परन्तु अपेक्स बैंक द्वारा छिंदवाड़ा बैंक में हुए गबन पर प्रश्‍न दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई? अपेक्स बैंक द्वारा छिंदवाड़ा में आज तक किसी भी कैडर अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) की पदस्थापना क्यों नहीं की गई है? वर्तमान में स्थापना प्रभारी (अधीक्षक) द्वारा कृषि शाखा एवं लेखा कक्ष में हुए गबन के संबंध में नियमानुसार क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला छिंदवाड़ा में कार्यरत सहकारी निरीक्षक एवं उप अंकेक्षक सहित पांच सदस्यीय जांच दल से जांच कराई गई। प्रकरण में दोषी बैंक कर्मचारी श्री अभिषेक जैन को बैंक आदेश दिनांक 29.03.2025 से निलंबित किया जाकर बैंक के आदेश दिनांक 20.06.2025 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया है। वर्तमान में श्री जैन, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा की शाखा सौंसर में कार्यरत हैं। (ख) दोषी कर्मचारियों से गबन राशि जमा नहीं कराई जा सकी है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा में हुई वित्तीय अनियमितता की जानकारी वर्ष 2021-22 में प्रकाश में आते ही बैंक द्वारा जांच कमेटी का गठन किया जाकर जांच कराई गई। बैंक द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा वर्ष 2013-14 से वर्ष 2020-21 तक के संपूर्ण रिकॉर्ड, समस्त लेनदेन एवं समिति के आर्थिक संव्यवहारों की विस्तृत जांच की गई, जिसमें कुल राशि रूपये 8,41,59,117.67 की आर्थिक अनियमिततायें/गबन किया जाना पाया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर शाखा प्रबंधक द्वारा पुलिस थाना कोतवाली छिंदवाड़ा में संबंधित शाखा प्रबंधकों, कर्मचारियों एवं खाताधारकों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। बैंक कर्मचारियों के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। गबन राशि वसूली हेतु म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें जबलपुर संभाग में वाद दायर किया गया है एवं न्यायालय द्वारा धारा 68 के तहत दोषी कर्मचारी श्री कृष्ण कुमार साहू,                  श्री फूल सिंह चौरे एवं श्री संदीप सूर्यवंशी के नाम पर दर्ज संपत्तियों के विरूद्ध अटेचमेंट विफोर अवार्ड के आदेश पारित किये गये हैं। वर्तमान में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनियमितता के संबंध में संयुक्त आयुक्त सहकारिता, जबलपुर द्वारा गठित विशेष अंकेक्षण दल द्वारा विशेष अंकेक्षण का कार्य भी किया गया है। कैडर अधिकारियों की कमी के कारण अपेक्स बैंक स्तर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर जिला सहकारी बैंक छिंदवाड़ा में कैडर अधिकारी की पदस्थापना नहीं की             गई है।

परिशिष्ट - "दो"

सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन संबंधी जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

15. ( *क्र. 977 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के तहत सेवानिवृत्‍त अधिकारी/कर्मचारी के किसी भी प्रकरण में कार्यवाही करने का प्रावधान है? नियम की कॉपी उपलब्‍ध करायें। (ख) यदि हाँ, तो दिनांक 31.10.2024 को सेवानिवृत्‍त श्री एस.सी. सिंगादिया, अपर संचालक कृषि के विरूद्ध सात माह बाद किसान कल्याण तथा कृ‍षि विभाग, मध्‍यप्रदेश के आदेश क्र. अ-5-सी-5/शिका./12/2024-25/पार्ट 80, भोपाल दिनांक 18.06.2025 से किस नियम के तहत जांच आदेशित की गई? कृपया नियम बतायें तथा नियम की प्रति संलग्‍न उपलब्‍ध करायें। (ग) सेवानिवृत्‍त एस.सी. सिंगादिया के प्रकरण में सेवानिव‍ृत्ति के सात माह बाद यदि प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित पेंशन नियम 1976 के प्रावधानों के विपरीत प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित जांच आदेशित कर सेवानिवृत्‍त अधिकारी श्री एस.सी. सिंगादिया के सेवानिवृत्ति स्‍वत्‍वों के भुगतान में अनावश्‍यक विलंब के लिये कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्‍मेदार हैं तथा ऐसे जिम्‍मेदारों के विरूद्ध क्‍या अनुशासनात्‍मक एवं दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? इस संबंध में क्‍या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में श्री एस.सी. सिंगादिया के विरूद्ध कोई भी अनुशासनात्‍मक कार्यवाही, विभागीय जांच, लोकायुक्‍त, ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. एवं न्‍यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तीन"

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय में नियम विरूद्ध प्रतिनियुक्ति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

16. ( *क्र. 2509 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसी शासकीय संस्थान में अन्य प्रदेश के निजी संस्थान से प्रतिनियुक्ति पर सेवायें प्राप्त करने के क्या नियम हैं? राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय के आदेश क्र.एफ-3/प्रशा/रागाप्रोवि/2011/1571, दिनांक 28.03.2011 द्वारा डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, सहायक प्राध्यापक, IET लखनऊ को सहायक प्राध्यापक पद पर प्रतिनियुक्ति किन नियम/प्रावधानों के तहत किस कार्य हेतु प्रदान की गई थी? प्रतिनियुक्ति प्रकरण संबंधी शासन व विश्‍वविद्यालय स्‍तर पर व्‍यहरित संपूर्ण नस्ती (नोटशीट सहित) की सत्यापित छायाप्रतियां उपलब्ध करायें। (ख) डॉ. त्रिवेदी द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि में तकनीकी शिक्षा मंत्री जी की निजी स्थापना में सेवाएं किस आदेश से किस कार्य संपादन हेतु दी? क्या राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय द्वारा उन्हें कार्यमुक्त किया गया था? दस्‍तावेंजो की छायाप्रतियां उपलब्ध करायें। (ग) डॉ. त्रिवेदी की प्रतिनियुक्ति अवधि क्‍या थी, उनके द्वारा किस अवधि में कहां (मंत्री स्‍थापना/मध्‍यप्रदेश भवन/विश्‍वविद्यालय) पदस्थ रह कर कौन से शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कार्य किये? प्रतिनियुक्ति अवधि में प्रतिमाह कितनी राशि वेतन भत्‍ते के रूप में भुगतान हुई? वेतन से कटौति भविष्य निधि/आयकर (फार्म-16) की छायाप्रति सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ-16-9/2011/1/4, दिनांक 09.09.2011 द्वारा डॉ. त्रिवेदी की सेवाएं म.प्र. भवन को सौंपी थी? डॉ. त्रिवेदी ने वहाँ उपस्थित रहकर कब से कब तक कार्य किया? क्या भवन के पत्र क्र. 2685/म.प्र.भ/2013, दिनांक 11.10.2013 द्वारा लेख किया था कि डॉ. त्रिवेदी कौन हैं व भवन में कभी कार्यरत नहीं रहें? यदि हाँ, तो अनुपस्थित रहने पर भी उन्‍हें वेतन भुगतान किस आधार पर किया, कौन उत्‍तरदायी है? भवन के पत्र की छायाप्रति सहित बतायें। क्‍या डॉ. त्रिवेदी अपने कर्तव्‍य स्‍थल भवन से अनुपस्थित रहने पर भी उन्‍हें भुगतान की समस्त वेतन/भत्तों की राशि की वसूली की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) नियमों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय का आदेश क्र.एफ-3/प्रशा/रागाप्रोवि/2011/1571, दिनांक 28.03.2011 पूर्व में जारी प्रतिनियुक्ति आदेश दिनांक 22.03.2011 में टंकण त्रुटि के निराकरण से संबंधित है। यह प्रतिनियुक्ति विश्‍वविद्यालय की 50वीं कार्यपरिषद की बैठक के पूरक विषय क्रमांक-02 में लिये गये निर्णय के आधार पर सहायक प्राध्‍यापक के पद पर की गई थी। व्‍यहरित संपूर्ण नस्ती की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है(ख) आदेश की प्रतिलिपि विश्‍वविद्यालय के रिकॉर्ड में संधारित नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) श्री सुधांशु त्रिवेदी की विश्‍वविद्यालय के आदेश दिनांक 22.03.2011 एवं संशोधित आदेश दिनांक 28.03.2011 के द्वारा प्रतिनियुक्ति तीन वर्ष की थी। डॉ.त्रिवेदी दिनांक 08.06.2011 से दिनांक 09.09.2011 तक माननीय मंत्री, उच्‍च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, संस्‍कृति, जनसम्‍पर्क, धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व, मध्‍यप्रदेश शासन की निजी स्‍थापना में संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत रहें। डॉ. त्रिवेदी को मध्‍यप्रदेश शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 09.09.2011 के द्वारा सम्‍पर्क अधिकारी, मध्‍यप्रदेश भवन, नई दिल्‍ली में संबद्ध किया गया था। डॉ. त्रिवेदी के प्रतिमाह वेतन भत्‍ते, वेतन से कटौती, भविष्‍य निधि एवं फार्म-16 की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है(घ) जी हाँ। डॉ. त्रिवेदी को आदेश के परिपालन में दिनांक 12.09.2011 को कार्यमुक्त किया गया था एवं इनके द्वारा दिनांक 28.10.2013 तक कार्य संपादन किया गया। जी हाँ। दिनांक 28.10.2013 तक विश्‍वविद्यालय को मध्‍यप्रदेश भवन, नई दिल्‍ली द्वारा डॉ. त्रिवेदी की अनुपस्थिति संबंधी जानकारी से अवगत नहीं करवाया गया था। उत्‍तरदायी संबंधी प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। मध्‍यप्रदेश भवन, नई दिल्‍ली से प्राप्‍त पत्र की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। जी नहीं। डॉ. त्रिवेदी द्वारा प्रस्‍तुत स्‍पष्‍टीकरण दिनांक 11.04.2014 की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5 अनुसार है

कर्मचारि‍यों की रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्तियां एवं सेवाएं

[सहकारिता]

17. ( *क्र. 2322 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति एवं सेवाएं अन्य जिला बैंकों में स्थानांतरित किये जाने के लिये क्या नियम प्रचलित हैं? नियम की छायाप्रति उपलब्ध कराई जावे।                               (ख) जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दतिया एवं छिंदवाड़ा में दिनांक 01.4.2019 के बाद कुल कितने व किस-किस कर्मचारी की सेवाएं स्थानांतरित एवं किस-किस की प्रतिनियुक्तियां किस बैंक में कितने समय के लिये किस नियम एवं किसके आदेश से की गई है? सूची सहित नियम एवं आदेशों की छाया प्रति उपलब्ध कराई जाये। (ग) क्या इन दोनों बैंकों में अनेकों कर्मचारियों की सेवाएं स्थानांतरित एवं प्रतिनियुक्तियां नियम विरुद्ध एवं शासन के आदेशों के खिलाफ की गई है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? यदि नहीं, तो संपूर्ण प्रक्रिया की दल गठित कर जांच कराई जाये। (घ) क्या जो लोग स्वेच्छा से दूसरी जिला बैंकों में रिक्त पदों पर जाना चाहते हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति अथवा सेवाएं ट्रांसफर के लिये कोई पृथक से आदेश जारी करने की कृपा करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? जानकारी उपलब्ध कराई जाये।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दतिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

इंजीनियरिंग कॉलेजों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

18. ( *क्र. 904 ) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 में प्रदेश में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे? जिलावार कॉलेजों के नाम सहित जानकारी उपलब्‍ध कराएं। (ख) वर्ष 2015-16 से वर्ष 2024-25 तक की अवधि में कब-कब उपरोक्‍त में से कितने-कितने कॉलेज बंद हो गये या उनमें इंजीनियरिंग की शिक्षा बंद हो गई? जिलावार कॉलेजों के नाम सहित जानकारी उपलब्‍ध कराएं। (ग) क्‍या उपरोक्‍त अवधि में पूरे प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्‍या कम हुई है? (घ) यदि हाँ, तो इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्‍या कम होने का क्‍या कारण है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) प्रश्‍नावधि में कुल 69 कॉलेज काउंसलिंग प्रक्रिया से पृथक हुए हैं, जिसकी जिलेवार वर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) देश एवं प्रदेश स्‍तर पर छात्रों का अन्‍य पाठ्यक्रमों में रूझान होने के कारण इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्‍या कम हुई है।

सहकारी समि‍तियों को पुनर्जीवित किया जाना

[सहकारिता]

19. ( *क्र. 2499 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) रायसेन जिले की कृषक सहकारी समितियों मरखेड़ा टप्‍पा, भुरेक और बसिया में पूर्व में हुई अनियमितताओं, गबन और E.O.W. द्वारा जांच व न्‍यायायलयीन निर्णय के बाद वर्तमान में इन तीनों सहकारी समितियों व उनकी कार्यप्रणाली की क्‍या स्थिति है? समितिवार उनके संचालन की स्थिति की जानकारी दें। (ख) क्‍या इन तीनों समितियों को पुनर्जीवित कर कृषक सदस्‍यों को शासकीय योजनाओं का पूर्ववत लाभ दिलाने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) उक्‍त तीनों समितियों से संबद्ध रहे कृषक सदस्‍यों के हित में इन समितियों के विधिवत संचालन हेतु विभाग की क्‍या योजना/प्रस्‍ताव है? इस संबंध में सहकारी विधान, निय‍म, निर्देशों के तहत क्‍या-क्‍या कार्यवाही आवश्‍यक है?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) रायसेन जिले की कृषक सहकारी समितियों मरखेड़ा टप्पा, भुरेक और बसिया वर्तमान में कृषक सदस्यों को कृषि ऋण वितरण, उपार्जन, पी.डी.एस. आदि का कार्य सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार वर्तमान में तीनों सहकारी समितियां कार्यशील हैं एवं उक्त समितियों द्वारा कृषक सदस्यों को शासकीय योजनाओं का नियमानुसार लाभ दिया जा रहा है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चार"

मनगवां, जिला रीवा के प्रभारी प्राचार्य के विरुद्ध अनियमितताओं की जाँच

[उच्च शिक्षा]

20. ( *क्र. 1245 ) श्री गिरीश गौतम : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय महाविद्यालय, मनगवां, जिला रीवा के प्रभारी प्राचार्य के विरुद्ध जनभागीदारी मद के दुरुपयोग, अपने भतीजे को गेटमैन पद पर नियुक्त करने, भंडार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियमों का उल्लंघन करने तथा कम्‍प्यूटर, प्रिंटर, सी.सी.टी.वी. कैमरों की मरम्मत/क्रय में अनियमितता संबंधी गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थी? (ख) क्या इन शिकायतों की जाँच हेतु क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, रीवा द्वारा जाँच समिति गठित कर जाँच का आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ, तो समिति के सदस्यों के नाम, उनके पदनाम तथा संस्थाओं के नाम सहित जानकारी प्रदान करें तथा उक्त जाँच आदेश की प्रतिलिपि एवं संबंधित शिकायत की प्रति उपलब्ध करायें। (ग) क्या गठित जाँच समिति द्वारा संबंधित शिकायतों की जाँच की गई थी? यदि हाँ, तो क्या जाँच प्रतिवेदन तैयार किया गया? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायें।               (घ) क्या जाँच प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई है तथा क्या समिति द्वारा विभागीय जाँच की अनुशंसा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या विभागीय जाँच संस्थापित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या समिति द्वारा विभागीय जाँच की अनुशंसा अगस्त 2024 में ही प्रस्तुत कर दी गई थी? यदि हाँ, तो विभागीय जाँच में विलंब क्यों हुआ तथा यह जाँच कब प्रारंभ की जायेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जांच समिति का आदेश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। शिकायत की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जांच प्रतिवेदन की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरांत गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों हेतु महाविद्यालय की स्वीकृति एवं संचालन

[उच्च शिक्षा]

21. ( *क्र. 1609 ) श्री विश्वामित्र पाठक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र सिहावल अन्तर्गत तहसील मुख्यालय बहरी से नजदीकी महाविद्यालय की दूरी 30 कि.मी. से अधिक होने, क्षेत्र में 10 से अधिक शासकीय/अशासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालयों से 12वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिये बहरी में अत्यन्त आवश्यक शासकीय महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान की जायेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) में यदि हाँ, तो बहरी क्षेत्र के अ.जा., अ.ज.जा. एवं निर्धन वर्ग के विद्यार्थी जो विद्यालय न होने से मजबूरी में उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, कब तक महाविद्यालय की स्वीकृति एवं संचालन प्रारंभ हो जायेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। बहरी से 27 कि.मी. की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय, देवसर संचालित होने के कारण विभागीय मापदण्‍डों की पूर्ति नहीं होने से महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में शेष प्रश्‍न उपस्थित             नहीं होता।

जिला रतलाम में खाद, बीज एवं कीटनाशक वितरण की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

22. ( *क्र. 2302 ) श्री कमलेश्‍वर डोडियार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा किसानों को वितरित किये गये खाद (उर्वरक), बीज एवं कीटनाशकों की वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी बतावें। उपरोक्त सामग्री का वितरण किन एजेंसियों के माध्यम से किया गया? (ख) जिले में वितरित खाद, बीज एवं कीटनाशकों की गुणवत्ता की जांच हेतु कोई प्रयोगशाला कार्यरत है? यदि हाँ, तो उसमें की गई जांच की जानकारी वर्षवार अनुसार बतावें? (ग) जिला रतलाम के आदिवासी बाहुल्य सैलाना विधानसभा क्षेत्र में विभाग के नियंत्रण से बाहर खुले बाजारों में खाद (उर्वरक), बीज एवं कीटनाशकों की मनमानी दरों पर बिक्री की जा रही है, जिससे क्षेत्र के किसानों का शोषण हो रहा है? यदि हाँ, तो अब तक विभाग द्वारा ऐसे अनियमित और अधिक दरों पर सामग्री बेचने वाले दुकानदारों/एजेंसियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी वर्षवार बतावें? (घ) क्या विभाग द्वारा खुले बाजार में इन सामग्री की दरों पर नियंत्रण हेतु कोई निगरानी समिति, उड़नदस्ता या मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की गई है? गरीब आदिवासी किसानों के साथ हो रहे लूट/शोषण को रोकने हेतु सैलाना क्षेत्र में कोई विशेष अभियान चलाया गया है अथवा भविष्य में चलाया जायेगा? किसानों को विभागीय दरों पर प्रमाणित बीज, खाद एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने हेतु सैलाना क्षेत्र में कितने विक्रय केंद्र संचालित हैं? उनकी स्थिति व सूची वर्षवार देवें।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जिला रतलाम में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में उर्वरक एवं कीटनाशकों का वितरण नहीं किया जाता है, बीजों के वितरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। दु‍कानदार/एजेंसियों के विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) अधिसूचना प्रकाशित होने की दिनांक तक किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से फसल नष्‍ट होने की सूचना नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जिले में खुले बाजार में सामग्री की दरों पर नियंत्रण एवं अधिक मूल्‍य पर बिक्री रोकने हेतु उप संचालक कृषि रतलाम द्वारा विकासखण्‍ड स्‍तरीय निरीक्षण दल का गठन किया गया है, साथ ही विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा खाद, बीज एवं कीटनाशक उपलब्‍ध कराने हेतु सैलाना क्षेत्र में विक्रय केंद्र संचालित की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति/प्रक्रिया

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

23. ( *क्र. 2275 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला सिवनी में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को जिला खनिज, मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क व अवसंरचना एवं मुद्रांक शुल्‍क मद से निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो वर्षवार कार्यों की सूची लागत राशि सहित जानकारी देवें। क्‍या उक्‍त कार्यों की विधानसभावार स्‍वीकृति के कोई नियम हैं? यदि हाँ, तो वे क्‍या हैं? आदेश निर्देश की प्रति उपलब्‍ध कराते हुये बतावें कि‍ क्‍या उपरोक्‍त कार्य नियमानुसार स्‍वीकृत किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्‍यों? संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश '''' में वर्णित मद से व जिले में स्‍वीकृत निर्माण कार्यों की गुणवत्‍ता, कार्य में व्‍यय राशि व इसके विरूद्ध किये गये कार्य, कार्य में निर्माण सामग्री की प्रदाय एजेन्‍सी को नियम विरूद्ध तरीके से अधिक राशि देने व किये गये कार्य की तुलना में अधिक कार्य का माप दर्शाकर भुगतान करने व अन्‍य बिन्‍दुओं संबंधी शिकायत व पत्र विभाग/शासन को प्राप्‍त हुये हैं? यदि हाँ, तो उनकी जाँच अन्‍य विभाग के तकनीकी अधिकारियों से कराई गई? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या अधोसंरचना मद से स्‍वीकृत सिवनी जिले की जनपद पंचायत लखनादौन की ग्राम पंचायत बिछुआ (लौंदा) में निर्माण एजेन्‍सी द्वारा एक ही दिन में 02 करोड़ 17 लाख नियम विरूद्ध निकाल लिये गये हैं? यदि हाँ, तो संबंधितों के विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक तक कोई कार्यवाही हुई हो तो जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के अनुसार है। जी नहीं। विधानसभावार स्‍वीकृति के नियम नहीं हैं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। जी नहीं, मुख्‍य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, परिक्षेत्र कार्यालय जबलपुर से प्राप्‍त शिकायत की जांच करायी गयी है। अत: शेष प्रश्‍न उ‍पस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

श्रमिकों की जानकारी

[श्रम]

24. ( *क्र. 2194 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) महालेखापरीक्षक द्वारा भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण पर 2024 का प्रतिवेदन संख्या 11 में कितनी कंडिकाओं पर जवाब मांगा था? कितनी कंडिकाओं पर (1) उत्तर दिया (2) तथ्य स्वीकार किया? (3) उत्तर नहीं दिया (4) विशिष्ट संतोषजनक उत्तर नहीं दिया? प्रतिवेदन पर दिए गये उत्तर की प्रति देवें। (ख) महालेखापरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में अध्याय 1.6 पर लिखा कि 2011-16 के लिये लेखापरीक्षा में जिन कमियों का उल्लेख किया गया था,‌ वे‌ सभी कमियां अभी भी यथावत हैं? क्या यह टिप्पणी सही है? अप्रैल 2018 को 2011-16 के प्रतिवेदन की टिप्पणियों पर दिये गये उत्तर की प्रति देवें। (ग) वर्ष 2011 से 2025 तक प्रत्येक वर्ष के जून माह में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की विभिन्न कैटेगरी अनुसार संख्या क्या है? (घ) वर्ष 2015 से 2024 तक मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के तहत श्रमिकों की संख्या तथा ठेका श्रम 1970 के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की संख्या वर्षवार बताएं। दिसंबर 2022 में दुकान स्थापना में कार्य श्रमिक 21.31 लाख से बढ़कर‌ दिसम्‍बर 2024 में 34.92 लाख तथा ठेका श्रम कर्मचारियों की संख्या 4.69 लाख से बढ़कर 13.04 लाख क्यों हो गई?

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) महालेखापरीक्षक द्वारा मध्‍यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल पर वर्ष 2024 के प्रतिवेदन संख्या 11 में कुल 45 कंडिकाओं पर जवाब मांगा गया था। 1. कुल 15 कंडिकाओं पर उत्‍तर दिया गया है। 2. 30 कंडिकाओं पर कार्यवाही प्रचलन में है, अत: तथ्‍य स्‍वीकार करने संबंधी अंतिम स्थिति निर्मित नहीं हुई है। प्रेषित उत्‍तर में 15 कंडिकाओं में उल्‍लेखित आपत्तियों का निराकरण/अद्यतन स्थिति से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया गया है। 3. 30 कंडिकाओं पर कार्यवाही प्रचलन में होने से 30 कंडिकाओं का उत्‍तर दिया जाना शेष है। 4. निरंक। प्रतिवेदन पर दिये गये उत्‍तर की चाही गई जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) समस्‍त कमियों का निराकरण किया गया है। अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। उत्‍तर की वांछित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) मध्‍यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल के अंतर्गत वर्ष 2011 से 2025 तक प्रत्‍येक वर्ष के जून माह में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल की वांछित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।                             (घ) वर्ष 2015 से 2024 तक मध्‍यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल अंतर्गत ठेका श्रम अधिनियम 1970 के अंतर्गत आउटसोर्स एजेंसी के माध्‍यम से उपलब्‍ध कराये जाने हेतु आदेशित कर्मचारियों की संख्‍यात्‍मक वर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। श्रमायुक्‍त संगठन अंतर्गत वर्ष 2015 से 2024 तक मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958 एवं ठेका श्रम अधिनियम 1970 के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की संख्‍या की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। वर्ष 2022 में 11,85,034 दुकान एवं स्‍थापनायें पंजीकृत थी, जिसमें 21,31,134 कर्मचारी पंजीकृत थे। जबकि 2024 में 15,62,301 दुकान एवं स्‍थापनायें पंजीकृत थी, जिसमें 34,92,204 कर्मचारी पंजीकृत थे। संस्‍थानों की संख्‍या 3,77,267 बढ़ गई है, जिससे 13,61,070 कर्मचारियों की संख्‍या बढ़ गई है। अत: यह वृद्धि अधिक संस्‍थानों के पंजीयन के कारण स्‍वाभाविक रूप से हुई है। इसी तरह वर्ष 2022 में 2268 ठेका संस्‍थान अनुज्ञप्त थे एवं उक्‍त संस्‍थानों में ठेका श्रमिकों की संख्‍या 4,68,701 थी। 2024 में पंजीकृत ठेका संस्‍थानों की संख्‍या 4614 थी एवं ठेका कर्मचारियों की संख्‍या 13,03,970 थी। स्‍पष्‍ट है कि अनुज्ञप्‍त ठेकेदारों की संख्‍या में 2346 की वृद्धि होने से ठेका श्रमिकों (कर्मचारियों) की संख्‍या में भी 8,35,269 की बढ़ोत्‍तरी हुई है।

स्थायीकर्मी योजना से लाभान्वित कर्मचारी

[उच्च शिक्षा]

25. ( *क्र. 2759 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी/स्वशासी/स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत जिन कर्मियों को स्थायीकर्मी योजना से लाभान्वित किया गया है, उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 18 फरवरी, 2020 के निर्देशानुसार नवीनतम महंगाई भत्ता/, एन.पी.एस., अवकाश आदि का लाभ प्रदान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सा.प्र.वि. के उक्त परिपत्र का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बतायें और यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

 

 



 

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्‍नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्‍नोत्तर


नियम विरूद्ध तरीके से शाखा प्रबंधक एवं अधीक्षक को प्रभार

[सहकारिता]

1. ( क्र. 33 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी बैंक छिंदवाड़ा के महाप्रबंधक एवं स्थापना प्रभारी (अधीक्षक) द्वारा शाखा अमरवाड़ा एवं कुण्डा में नियम विरूद्ध तरीके से समिति प्रबंधक को प्रभारी शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ किया गया है, जो अनियमित नियुक्ति के अन्तर्गत सहायक समिति प्रबंधक पद पर उसी शाखा की समिति में लगभग 20 वर्षों से पदस्थ रहे है और उन्हें कम्प्यूटर का अनुभव भी नहीं है तथा उन कर्मचारियों का नियुक्ति से संबंधित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है परन्तु फिर नियम विरूद्ध तरीके से उन्हें उसी शाखा में प्रभारी शाखा प्रबंधक बना गया है, जिसका क्या कारण है?            (ख) बैंक सेवा नियम अनुसार बैंक वरिष्ठ कर्मचारियों को बैंक अधीक्षक का प्रभार दिया जाता है वर्तमान नवीन भर्ती नियम अन्तर्गत उच्च पद के अधिकारी एवं वरिष्ठ कर्मचारी होने के पश्‍चात भी जिला सहकारी बैंक छिंदवाड़ा महाप्रबंधक द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से समिति प्रबंधक विशाल शुक्ला को प्रभारी अधीक्षक का प्रभार सौंपा गया, जिसका क्या कारण है? जिला सहकारी बैंक छिंदवाड़ा में पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर सूची उपलब्ध करायें।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं, श्री प्रकाश वर्मा एवं श्री संतोष सनोडिया समिति प्रबंधक को वरिष्ठता एवं कार्यानुभव के आधार पर कार्यव्यवस्था संचालन अंतर्गत अस्थाई रूप से शाखा अमरवाडा एवं कुण्‍डा में शाखा प्रबंधक का प्रभार सौंपा गया है। दोनों कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिकायें दायर की गई थी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 23-06-2021 से दोनों कर्मचारियों की सेवायें नियमित किये जाने के निर्देश दिये गये। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में बैंक प्रशासक कमेटी द्वारा पारित निर्णय के आधार पर दोनों कर्मचारियों को सेवा में निरंतर रखा गया है। बैंक द्वारा दायर रिट अपील माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा इसमें बैंक को दोनों कर्मचारियों के संबंध में स्थगन नहीं दिया गया है। (ख) बैंक सेवा नियम 29.2 (ब) के प्रावधान अंतर्गत बैंक द्वारा प्रशासनिक सुविधा एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये किसी सेवायुक्त को बैंक मुख्यालय से शाखा एवं शाखा से मुख्यालय एवं एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है। उक्त प्रावधान के तहत जिला सहकारी बैंक छिंदवाड़ा के तत्कालीन स्थापना प्रभारी का रोटेशन के आधार पर स्थानांतरण किये जाने के कारण प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय अस्थाई कार्यव्यवस्था संचालन अंतर्गत जिला बैंक के संवर्ग सेवायुक्त श्री विशाल शुक्‍ला को उनकी 23 वर्षीय सेवा एवं कार्यानुभव को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना कक्ष का अस्थाई प्रभार सौंपा गया है। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  अनुसार है।

किसानों व गोदामों के लंबित भुगतान

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

2. ( क्र. 90 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक शासन द्वारा उड़द व चना की खरीदी कब-कब की जाकर सामग्री भण्डारण हेतु किस-किस गोदाम में भण्डारित की गयी। जानकारी खरीदी केन्द्रवार, गोदामवार, वर्षवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) उक्त खरीदी कार्य उपरांत किसानों को कितना भुगतान किया गया व कितना भुगतान लंबित है व उसके क्या कारण है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें? लंबित भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) शिवपुरी जिले में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक चना की खरीदी की गई है एवं उड़द फसल की खरीदी केवल वर्ष  2018-19 में की गई है। समर्थन मूल्‍य पर उपार्जित उड़द व चना की खरीदी केन्‍द्रवार वर्षवार  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है  एवं गोदामवार वर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र  '''' अनुसार है। (ख) खरीदी उपरांत किसानों को राशि                रू. 275.62 करोड़ का भुगतान किया गया है। कोई भुगतान लंबित नहीं है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

संबल हितग्राहियों के लम्बित प्रकरण

[श्रम]

3. ( क्र. 123 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में संबल कार्ड के कितने प्रकरण लंबित हैं? (ख) जबलपुर केंट विधानसभा में मृत्‍यु के उपरांत मिलने वाली सहायता राशि कितने हितग्राहियों की लंबित हैं? जानकारी दें।             (ग) लंबित सहायता राशि हितग्राहियों के परिवारों के खातों में कब भेजी जावेगी?

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जबलपुर जिले में संबल कार्ड की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। (ग) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्‍येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्‍यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है।

सातवां वेतनमान लागू किया जाना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

4. ( क्र. 124 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय, जबलपुर में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? जानकारी दें। (ख) क्‍या जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय में सातवां वेतनमान लागू हो गया हैं? यदि हाँ, तो जानकारी दें। (ग) यदि नहीं, तो कब तक लागू होगा, कृपया समय-सीमा बताएं।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) वर्तमान में कुल 505 कर्मचारी कार्यरत है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ग) शेष का प्रश्‍न ही उद्भूत नहीं होता है।

जिला सहकारी बैंक में भ्रष्‍टाचार की जांच एवं कार्यवाही

[सहकारिता]

5. ( क्र. 133 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित पन्‍ना में वर्ष 2023-24 में कितने राशि का घोटाला/गबन प्रकाश में आया उक्‍त गबन की जांच मुख्‍य कार्यरत अधिकारी एस.के.कनौजिया द्वारा अति विलंब से कराई गई तथा जांच अपूर्ण कराई गई उसके लिए कौन दोषी है जांच में कितनी राशि का गबन सिद्ध हुआ बताएं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या बैंक द्वारा सिर्फ दो कर्मचारियों को दोषी मानकार उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई जबकि जांच में ही और अन्‍य कर्मचारी की लॉगिन आईडी उपयोग की गई है परंतु उनको वर्तमान मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा बचाया गया है क्‍यों? खासतौर से श्रीमती अंजली असाटी एवं सीबीएस नोडल प्रभारी एवं सह प्रभारी को। (ग) क्‍या बैंक में इतने बडे़ घोटाले की जांच प्रदेश स्‍तर से नहीं कराई जानी चाहिए यदि हाँ, तो कब तक कराई जाएगी और यदि यदि कराई गई है तो जांच प्रतिवेदन उपलब्‍ध कराते हुए प्रतिवेदन में दोषी पाए गए कर्मचारियों पर कब तक कार्रवाई होगी नहीं तो क्‍यों? (घ) जिला बैंक पन्‍ना द्वारा कराई गई जांच में लगभग 1 करोड़ 82 लाख रूपया का गबन बताया गया उक्‍त जांच 2017 से कराई गई है जबकि उक्‍त कर्मचारी श्री पुष्‍पेंद्र सिंह उस समय पहले से लेखक कक्ष में पदस्थ थे तथा बैंक सीबीएस सिस्‍टम प्‍लेटफार्म में वर्ष 2013 से आ चुका था और पहले से जांच क्‍यों नहीं कराई गई क्‍या कार्यवाही कराई जाएगी नहीं तो क्‍यों? क्‍या और पहले से गबन की संभावना नहीं हैं कैसे आकलन लगाया गया जानकारी दें।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) राशि रूपये 1,85,09,028/- का गबन प्रकाश में आया। गबन मामला प्रकाश में आते ही श्री एस.के. कनौजिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार राशि रूपये 1,85,09,028/- का गबन सिद्ध पाया गया। (ख) जी हाँ। गबन राशि का ट्रांसफर श्रीमती अंजली असाठी एवं सह प्रभारी श्रीमती अनुपमा सिंह की लॉगइन आईडी व पासवर्ड का उपयोग कर श्री पुष्पेंद्र सिंह एवं राजेश कोरी के द्वारा संबंधितों एवं रिश्तेदारों के खाते में किया गया। जिन कर्मचारियों की लॉगइन आईडी गबन में उपयोग की गई है, उनके नामों का भी उल्लेख एफ.आई.आर. के प्रथम सूचना तथ्य में किया गया है। (ग) घोटाले की जांच पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. द्वारा आदेश दिनांक 22-07-2024 से गठित प्रदेश स्तरीय पांच सदस्यीय जांच दल से करवाई गई। जांच प्रतिवेदन की  प्रति  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  अनुसार है। दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही उत्तरांश (ख) अनुसार है। साथ ही सेवा नियम के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गयी। (घ) जिला बैंक पन्ना द्वारा कराई गई जांच में जांच दल द्वारा वर्ष 2013 से ही जांच की गई है। जांच प्रतिवेदन में वर्ष 2017 से गबन होना पाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्‍वच्‍छता श्रमिक की उपलब्‍धता

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. ( क्र. 224 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. में स्‍वच्‍छता अभियान के अंतर्गत लोगों में स्‍वच्‍छता के प्रति जागरूकता का संचार हुआ है, जिसका परिणाम शहरी क्षेत्रों में देखने को भी मिलता है? (ख) क्‍या शहरी क्षेत्रों अथवा कस्‍बों में नगर निगम, नगर प‍ालिका/नगर परिषदों में स्‍वच्‍छता श्रमिक नियुक्‍त होते हैं, जिसके कारण उक्‍त मिशन का क्रियान्‍वयन सुचारू रूप से हो रहा हैं? (ग) क्‍या ग्राम पंचायतों में स्‍वच्‍छता अभियान के अंतर्गत स्‍वच्‍छता श्रमिकों के नहीं होने से उक्‍त मिशन सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा हैं? बतावें। (घ) शासन ग्राम पंचायतों में स्‍वच्‍छता अभियान के अंतर्गत स्‍वच्‍छता श्रमिक की तनख्‍वाह फिक्स कर नियुक्ति करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं किये जा सकते?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) नगरीय निकायों में सफाई मित्रों को सफाई के कार्य हेतु नियमित अथवा अनुबंधित आधार पर समय-समय पर नियुक्‍त किया जाता है। (ग) जी नहीं। (घ) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) की मार्गदर्शिका में स्वच्छता श्रमिकों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) मद से नियुक्त किए जाने के निर्देश नहीं है।

मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

7. ( क्र. 266 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में युवाओं को रोजगार एवं रोजगारोमुखी प्रशिक्षण के माध्‍यम से मासिक स्‍टायफण्‍ड प्रदान करने हेतु संचालित मुख्‍यमंत्री सीखों कमाओ योजना एवं केन्‍द्र सरकार की नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्‍कीम (एन.ए.पी.एस.) में कितने-कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्‍ध कराया गया। इसके लिये कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं              कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? योजना की लक्ष्‍य पूर्ति की वर्ष 2022-23 से 2025-26 की जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में 16 मई 2025 को प्रदेश स्‍तरीय समीक्षा बैठक में एम.एम.एस. के वाई पोर्टल के अनुसार अब तक कितनी रिक्तियां प्रकाशित की गई। ई.पी.एफ.ओ. पोर्टल के अनुसार कितने उम्‍मीदवार उपलब्‍ध थे। इनमें से कितने युवाओं को प्रशिक्षण के लिये बुलाया गया तथा कितने युवाओं को रोजगार मिला हैं। कितने प्रतिशत युवाओं को रोजगार मिला ह‍ैं? प्रदेश में कितने जिलों में एक भी बेरोजगार युवक को योजना का लाभ नहीं मिला हैं एवं क्‍यों? वर्ष 2025-26 जून 2026 तक की जिलावार जानकारी दें। (ग) प्रदेश में नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्‍कीम में कितने युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्‍ध कराया गया। योजना के प्रदर्शन के मामले में प्रदेश की क्‍या स्थिति हैं। लक्ष्‍य के अनुरूप कितने प्रतिशत युवाओं को योजना का लाभ मिला है। इस योजना के सफल क्रियान्‍वयन के कितने जिला विफल रहे हैं एवं क्‍यों? जानकारी एवं सूची दें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रदेश में युवाओं को रोजगारोमुखी प्रशिक्षण के माध्यम से मासिक स्टायफण्ड प्रदान करने हेतु संचालित मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 24979 है, यह एक प्रशिक्षण योजना है, रोजगार का प्रावधान योजना में नहीं है। प्रश्‍नावधि से संबंधित  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। केन्द्र सरकार की नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस) में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रदेश के शिक्षु की प्रश्‍नावधि से संबंधित वर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस) प्रशिक्षण योजना है, योजना में रोजगार का प्रावधान योजना में नहीं हैं। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस) का संचालन किया जाता है, अतः राज्य शासन को राशि आवंटित नहीं की जाती है। योजना के तहत भारत सरकार का अंशदान प्रतिमाह अधिकतम रु.1500/- सीधे शिक्षु के डीबीटी सक्रिय खाते में किया जाता है। (ख) प्रश्‍नावधि में कुल 87140 रिक्तियां प्रकाशित की गई है। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के अंतर्गत ईपीएफओ पोर्टल पर कार्य नहीं किया जाता है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिले में युवाओं को योजना का लाभ (प्रशिक्षण) मिला हैं, जिसकी  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) केन्द्र सरकार की नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस) में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रदेश के शिक्षु की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस) प्रशिक्षण योजना है, रोजगार का प्रावधान योजना में नहीं हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोई लक्ष आवंटित नहीं किया जाता है। कौशल विकास संचालनालय, क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय (आरडीएसडीई) एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा सम्मिलित रूप से योजना अंतर्गत शिक्षु को संलग्न किया जाता है। इस योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश के सभी जिले सफल रहे हैं।

नये कालेजों की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

8. ( क्र. 267 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने जबलपुर जिले के ग्रामीण छात्रों के लिये उच्‍च शिक्षा की व्‍यवस्‍था हेतु        कहां-कहां पर कौन-कौन से नवीन कॉलेज खोले हैं। इनमें स्‍वीकृत पद संरचना के तहत कौन-कौन से पद भरे हैं एवं कौन-कौन से पद कब से रिक्‍त हैं एवं क्‍यों? जानकारी दें। (ख) कहां-कहां के नवीन कॉलेज स्‍वयं के शासकीय भवनों में संचालित हैं एवं कौन-कौन से कॉलेज कब से किराये के भवनों में संचालित हैं। इनके स्‍वयं के भवनों का निर्माण कराने की क्‍या योजना हैं? किन-किन कॉलेजों में छात्र/छात्राओं के अध्‍यापन कार्य संबंधी क्‍या-क्‍या बुनियादी सुविधाएं/संसाधन नहीं हैं एवं क्‍यों? (ग) कौन-कौन से नवीन खोले गये कॉलेजों में संकायवार व वर्षवार छात्र/छात्राओं ने अपेक्षाकृत कम संख्‍या में प्रवेश लिया है। इसका क्‍या कारण हैं? प्रवेश संख्‍या बढ़ाने हेतु क्‍या प्रयास किये गये हैं? बतलावें। वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक प्रवेशित छात्र/छात्राओं की संख्‍या बतलावें। (घ) किन-किन कॉलेजों को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मध्‍यप्रदेश शासन ने जबलपुर जिले के ग्रामीण छात्रों के लिये उच्‍च शिक्षा की व्‍यवस्‍था हेतु 04 नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले हैं, 1. शासकीय महाविद्यालय, शहपुरा, जबलपुर। 2. शासकीय महाविद्यालय, चरगवां, जबलपुर। 3. शासकीय महाविद्यालय, गढ़ा, जबलपुर। 4. शासकीय महाविद्यालय, बघराजी, जबलपुर। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट '''' एवं '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट '''' अनुसार है।  (ग) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष छात्र संख्‍या कम होने का मुख्‍य कारण 12वीं का परीक्षा परिणाम अपेक्षाकृत कम रहा है। प्रवेश संख्‍या बढ़ाये जाने हेतु कॉलेज चलो अभियान प्रतिवर्ष चलाया जाता है, जिसमें महाविद्यालय के प्राध्‍यापक विद्या‍लयों में जाकर विभाग की योजनाओं एवं प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करते है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट '''' अनुसार है।

न्‍यायालयीन प्रक्रिया में नियम विरूद्ध भाग लेना

[सहकारिता]

9. ( क्र. 346 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या जिला सह एवं ग्रामीण विकास बैंक दतिया में एफडी से संबंधित शिकायत के आधार पर संयुक्त पंजीयन ग्वालियर संभाग द्वारा सहकारी अधि की धारा 76 (1) एवं 76 (2) में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी/महाप्रबंधक एवं अंकेक्षक को न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे यदि हाँ, तो क्या तत्कालीन महाप्रबंधक एवं अंकेक्षक द्वारा उक्त निर्देशों का पालन किया गया था? यदि नहीं, तो क्यों? कृपया कारण सहित तत्कालीन महाप्रबंधक एवं अंकेक्षक का नाम, पता बताये। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित धाराओं में न्यायालय में प्रकरण दायर  न करते हुये     श्री नरेन्द्र सिंह परमार द्वारा आई.पी.सी. की धाराओं में न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। यदि हाँ, तो क्यों? उक्त संबंध में राज्य बैंक, सहकारिता विभाग एवं विधिक सलाहकार से स्वीकृति प्राप्त की गई थी? यदि हाँ, तो प्रतिलिपियाँ प्रदान करें। (ग) क्या जिला सहकारी बैंक दतिया का परिसमापन आयुक्त सहकारी संस्थाओं के आदेश क्रमांक, भूमि-अ/1/परि./2016/133 दिनांक 22/3/2016 एवं जे.आर. ग्वालियर के आदेश क्रमांक 289 दिनांक 19/2/2016 के आदेश से किया गया था  यदि हाँ, तो सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 70 (2) एवं 71 (2) में बैंक की ओर से परिसमापक विधि कार्यवाहियों को संस्थित करने एवं समस्त विधिक कार्यवाहियों में संस्था  की ओर से प्रतिरक्षा करने के लिये अधिकृत किया गया है? यदि हाँ, तो इस संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रश्‍न क्रमांक-138 (क्रमांक 2491 दिनांक 20 मार्च 2025) के संबंध में बिन्दुवार जानकारी संग्रहित कर ली गई है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें, यदि नहीं तो विधानसभा के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हरिजन कल्‍याण सामूहिक कृषि समिति का पंजीयन

[सहकारिता]

10. ( क्र. 360 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या करैरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तह. करैरा में हरिजन कल्‍याण सामूहिक कृषि सहकारी समिति तुर्कनी दिहायला समिति का पंजीयन कब हुआ था। पंजीकृत अध्‍यक्ष एवं सदस्‍य सहित जानकारी दें? वर्ष सहित दें? (ख) क्‍या पंजीयन सोसायटी के अध्‍यक्ष श्री हरीराम कोली व अन्‍य सदस्‍य के लिये ग्राम डिहापला तह.करैरा में कितनी शासकीय भूमि आवंटित की गयी थी? (ग) यदि हरिजन कल्‍याण सामूहिक कृषि सहकारी समिति तुर्कनी को जो भूमि आवंटन की गई थी वह उक्‍त भूमि पर 30-40 वर्षों से काबिज रहकर खेती कर रहे है व वह आज दिनांक तक भूमि समिति के नाम भू-अधिकार पट्टा नहीं दिया गया और न ही उक्‍त भूमि जो रकबा 24.36 हेक्‍टर 98/2, 99, 100, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108 है। (घ) क्‍या उक्‍त शासकीय भूमि पर 30-40 वर्ष में पंजीयक सोसायटी अध्‍यक्ष श्री हरिराम कोली के नाम उक्‍त भूमि कब तक दर्ज की जावेगी बताएं। जबकि उक्‍त भूमि पहले सोन चिरिया अभयारण्‍य की थी परन्‍तु वह हार गया है। समय-सीमा बताएं।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) संस्था का पंजीयन दिनांक 06.11.1971 को हुआ था, संस्था का पंजीयन आदेश दिनांक 22.06.1983 से निरस्त हो चुका है, वर्तमान में संस्था अस्तित्व में नहीं है। जानकारी संलग्न  परिशिष्ट-अ अनुसार है। संस्था के पंजीयन को 54 वर्ष हो चुके हैं, कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला शिवपुरी में संस्था के पंजीयन संबंधी नस्ती एवं संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से पंजीकृत अध्यक्ष व सदस्य की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ख) राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम तुर्कनी के अधिकार अभिलेख वर्ष 1984-85 में 24.56 हेक्टर भूमि सहकारी हरिजन कल्याण समिति अध्यक्ष श्री हरिराम कोली निवासी दिहायला के नाम दर्ज रही थी। जानकारी संलग्न  परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खसरा पंचशाला वर्ष 1992-93 लगायत 1996.97 में सहकारी हरिजन कल्याण समिति अध्यक्ष श्री हरिराम कोली निवासी दिहायला के नाम दर्ज है। खसरा पंचशाला वर्ष 1998-99 लगायत 2002-03 में उक्त भूमि रकवा 24.56 हे. का () दर्ज होकर शासकीय दर्ज थी। जानकारी संलग्न  परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) तहसीलदार, तहसील नरवर जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक/वि.स./2025/258 नरवर दिनांक 21.07.2025 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार रिकार्ड शाखा तहसील नरवर में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ग्राम तुर्कनी के अधिकार अभिलेख वर्ष 1984-85 में सर्वे क्रमांक 211, 212, 213, 214, 216, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 419, 420 कुल 58 कुल रकवा 24.56 है, भूमि सहकारी हरिजन कल्याण अध्यक्ष हरिराम कोली निवासी दिहायला के नाम दर्ज है। उक्त भूमि वर्तमान में का.का. (शासकीय) दर्ज है। भूमि शासकीय होने से शासन के नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जानकारी संलग्न  परिशिष्ट-ब अनुसार है।

परिशिष्ट - "पांच"

फूड एण्ड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन द्वारा आर्थिक सहायता

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

11. ( क्र. 417 ) श्री मुकेश मल्होत्रा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग विकासखंड विजयपुर के         कौन-कौन से ग्रामों में ग्रीन एग प्रोजेक्ट संचालित हैं? (ख) क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग विकासखंड विजयपुर में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (एफ.ए.ओ) द्वारा 100% आर्थिक सहायता पर संचालित ग्रीन एग प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकासखंड विजयपुर में संचालित है?                 (ग) धरातल पर कौन-कौन से कार्य किया जा रहे हैं तथा किसानों को इस प्रोजेक्ट से क्या-क्या लाभ हुआ है यदि हाँ, तो वर्ष 2024- 25 में कितना आवंटन प्रदाय किया गया आवंटन के विरुद्ध कितना व्यय हुआ जिससे कितने किसानों को लाभान्वित किया गया है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) में  उल्लेखित जानकारी यदि हाँ, है तो  जानकारी उपलब्ध करावे यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) विकासखंड विजयपुर में ग्रीन-एजी परियोजना अंतर्गत संचालित ग्रामों की सूची  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) ग्रीन-ऐजी परियोजना अंतर्गत किये गये कार्य एवं परियोजना से किसानों को हुये लाभ की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। वर्ष 2024-25 में आवंटन, व्‍यय एवं लाभान्वित किसानों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 1, 2 एवं 3 अनुसार है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत नाली निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

12. ( क्र. 626 ) श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र हाटपिपल्या में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत नाली निर्माण कार्य की कितनी राशि स्वीकृत हुई है एवं कब हुई है? उसका निर्माण कब तक होना था और वर्तमान में क्या स्थिति है? नाली निर्माण नहीं होने से लोगों के घरों के अंदर पानी जमा हो जाता है, इसका कौन जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदारों पर कोई कार्यवाही होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : देवास जिले की विधानसभा हाटपिपल्या में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केवल नाली निर्माण कार्य अलग से स्वीकृत नहीं है। विधानसभा हाटपिपल्या में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क निर्माण/संधारण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन में आवश्‍यकतानुसार नाली का प्रावधान किया जा रहा है। वर्तमान में प्रावधान अनुसार नाली निर्माण पूर्ण नहीं करने के कारण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं निर्माण स्थल की स्थिति संबंधी  जानकारी संलग्न  परिशिष्‍ट  अनुसार  है।

परिशिष्ट - "छ:"

जीवाजी विश्‍वविद्यालय ग्‍वालियर में अनियमितता

[उच्च शिक्षा]

13. ( क्र. 699 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जीवाजी वि.वि. ग्‍वालियर में 2010-2018 में तत्‍कालीन कुल सचिव एवं जीवाजी वि.वि. प्रशासन द्वारा 76 कर्मचारियों को उनकी दैनिक दर/अनुबंध को सेवाओं को जोड़कर समयमान वेतनमान दिया गया है? यदि हाँ, तो क्‍या नियम विरूद्ध प्रदान किये गये समयमान वेतनमान की जांच कराकर शासन को क्षति पहुंचाने वाले तत्‍कालीन अधिकारियों के विरूद्ध जांच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्‍यों नहीं? (ख) क्‍या मंत्रालय/लो.नि.वि./लोक.स्‍वा.यां.वि. के कर्मचारियों के लिए कार्यभारित स्‍थापना के सेटअप को जीवाजी वि.वि. ग्‍वालियर में लागू किया गया? यदि हाँ, तो क्‍यों कारण सहित बतायें तथा कार्यभारित स्‍थापना अंतर्गत उक्‍त 76 कर्मचारियों की भर्ती किस विभाग द्वारा की गई अथवा किसी अन्‍य विभाग से उक्‍त कर्मचारी जीवाजी वि.वि. भेजे गये? यदि हाँ, तो कृपया समस्‍त 76 कर्मचारियों की नियुक्ति नियमितीकरण आदेश की प्रतियां प्रदान करें। (ग) क्‍या कार्यभारित कर्मचारियों को नहर, नदी, बांध, सड़क, पाइप-लाइन निर्माण कार्य में नियुक्‍त किया जाता है तो 76 कर्मचारी जिन्‍हें समयमान वेतनमान दिया गया है जीवाजी वि.वि. में किस परियोजना के निर्माण कार्य में नियुक्‍त किये गये थे? (घ) क्‍या उक्‍त 76 कर्मचारियों को गलत तरीके से समयमान वेतनमान प्रदान किये जाने से हुई शासन को लगभग 7 करोड़ रू. के नुकसान की क्षतिपूर्ति तत्‍कालीन अधिकारियों से की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्‍यों नहीं? कारण सहित बतायें तथा रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर में भी इसी प्रकार 70 कर्मचारियों प्रदान किये गये समयमान वेतनमान को दिया गया है? क्‍या विभाग दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों और यदि हाँ, तो कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की पूर्व की सेवाओं की गणना करते हुए उनकी पात्रता अनुसार द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान विश्‍वविद्यालय द्वारा स्‍वीकृत किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। परियोजना एवं निर्माण कार्य में नियुक्‍त नहीं किए गए थे। (घ) जानकारी उत्‍तरांश () अनुसार है। रानी दुर्गावती विश्‍वविद्यालय, जबलपुर में 96 कर्मचारियों को आदेश दिनांक 18.11.2014 एवं आदेश दिनांक 24.07.2015 के द्वारा समयमान वेतनमान प्रदान किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विक्रेताओं के स्‍वत्‍वों का भुगतान

[सहकारिता]

14. ( क्र. 737 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पन्‍ना जिले में कोरोनाकाल में प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के तहत विक्रेताओं से वितरित कराये गये राशन के एवज में कमीशन/प्रोत्साहन राशि संबंधित विक्रेताओं को देने के लिए प्राप्‍त हुई है? यदि हाँ, तो क्‍या यह राशि अंतरित कर दी गई है? यदि हाँ, तो किनको कितनी र‍ाशि अंतरित की गई है सूची उपलब्‍ध करावे। यदि नहीं, तो अंतरित न करने के लिये कौन दोषी है? बतावे। (ख) क्‍या दिनांक 1.4.2022 से सभी समितियों के विक्रेताओं को प्रतिमाह 10,500 रुपए देने के लिए आदेश हुए थे? यदि हाँ, तो कितने विक्रेताओं को यह राशि प्रदाय की जा रही है यदि नहीं, तो शासनादेशों का पालन न करने के लिए कौन दोषी है? (ग) क्‍या पन्‍ना जिले में कोरोनाकाल में खाद्य विभाग के अधिकारियों के मौखिक निर्देशों पर एवं निगरानी समिति के समक्ष ऑफलाइन खाद्यान वितरण करवाया गया था? यदि हाँ, तो क्‍या पी.ओ.एस. मशीन से वह स्‍टाक घटाया गया है? (घ) क्‍या जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी जिला पन्‍ना द्वारा मौखिक रूप से अन्‍न उत्‍सव को सफल बनाने के लिये प्रति दुकान रूपये 2000 व्‍यय करने के निर्देश गये थे? क्‍या इस राशि का बजट शासन से प्राप्‍त हो गया है? यदि हाँ, तो क्‍या यह राशि विक्रेताओं के खातों में अंतरित कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्‍यो? इसके लिये कौन दोषी है?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) दिनांक 01.04.2022 से प्रति दुकान प्रतिमाह        रू. 10500/- कमीशन देने के आदेश हुए थे। कमीशन की राशि में से रू. 7500/- विक्रेता का वेतन एवं              रू. 3000/- दुकानों का किराया, बिजली बिल आदि खर्चे के लिये समितियों को प्रदान करने हेतु आयुक्त सहकारिता के पत्र क्रमांक/साख/विधि/2023/2183 भोपाल दिनांक 03.08.2023 के अनुसार भुगतान किये जाने के निर्देश जारी किये गये, जिसके अनुसार समितियों के द्वारा विक्रेताओं को भुगतान किया जा रहा है। (ग) खाद्य विभाग द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार पन्‍ना जिले में कोरोनाकाल में खाद्य विभाग के अधिकारियों के मौखिक निर्देंशो पर एवं निगरानी समिति के समक्ष ऑफलाईन खाद्यान्न वितरण नहीं कराया गया है और न ही इस संबंध में कोई निर्देश जारी किया गया है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. पन्‍ना से प्राप्त जानकारी के अनुसार निगरानी समिति के समक्ष ऑफलाईन खाद्यान्न वितरण कराया गया था। पैक्‍स कर्मचारी महासंघ द्वारा दिये गये ज्ञापन पर खाद्य विभाग के साथ हुई बैठक दिनांक 21.7.2023 के कार्यवाही विवरण में पीओएस मशीन से स्टॉक संशोधन की प्रक्रिया खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने, इस हेतु जिला स्तरीय समिति गठित किये जाने एवं कलेक्टर लॉगिन में स्टॉक कम किये जाने के साथ कार्यवाही की मॉनिटरिंग खाद्य विभाग द्वारा किये जाने का उल्लेख है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या. जिला पन्ना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पन्ना जिले में समितियों द्वारा संचालित 383 दुकानों में से 137 दुकानों से ऑफलाईन खाद्यान्न का स्टॉक घटाया गया है शेष 246 दुकानों का ऑफलाईन वितरण स्टॉक पॉस मशीन से नहीं घटाया गया है। (घ) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। अन्न उत्सव में किये गये व्यय की शाखावार, समितिवार, दुकानवार सूची सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर सहित जिला आपूर्ति अधिकारी पन्‍ना को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पन्‍ना द्वारा पत्र क्रमांक/विपणन/2025/462 दिनांक 22.07.2025 से भुगतान हेतु प्रेषित किया गया है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों पर जांच का अधिकार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

15. ( क्र. 758 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत की जांच करने के अधिकार किसको हैं? बतावें। तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के अधिकारियों की जांच करने के सामान्य प्रशासन विभाग के क्या-क्या नियम, निर्देश एवं आदेश हैं, नियम, निर्देश एवं आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।                    (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में मान.मुख्यमंत्री महोदय के ए+मॉनिट के चिन्हित शिकायतीपत्र की जांच हेतु प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग एवं कलेक्टर, विदिशा को तत्कालीन CEO जनपद पंचायत लटेरी निर्देशक शर्मा के विरूद्ध  कब-कब पत्र प्रेषित किये गये? प्रत्येक पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में आयुक्त, भोपाल संभाग एवं कलेक्टर, विदिशा को प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के शिकायती जांच प्रतिवेदन हेतु पत्र कब-कब प्राप्त हुए? पत्रों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें तथा कब-कब जांचे प्रेषित की गईं? जांच प्रतिवेदन की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। यदि जांचे नहीं की गई, तो इसके लिए दोषी कौन है? बतावें तथा जांच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में कलेक्टर, विदिशा के पत्र क्रमांक 2428/स्था.शाखा-2/2025 विदिशा  दिनांक 08.05.2025 द्वारा प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से निवेदन किया था कि प्रथम श्रेणी के अधिकारी के विरूद्ध जांच का अधिकार कलेक्टर, विदिशा को नहीं है, तो प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जानबूझकर कलेक्टर, विदिशा को जांच हेतु 08 पत्र क्यों भेजे गए? क्या इसके पीछे जांच को लंबित रखने की मंशा हैं? यदि हां, तो कारण सहित जानकारी देवें। (ङ) मुख्यमंत्री महोदय के ए+ मॉनिट में आदेशित होने के पश्‍चात लगभग 03 वर्ष बीत जाने के बाद भी जांच पूर्ण न होना अधिकारियों की घोर लापरवाही एवं मिलीभगत को दर्शाता है? क्या इन अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच की जावेगी तथा तत्कालीन CEO जनपद पंचायत लटेरी के विरूद्ध लंबित जांच को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विभाग के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत की जांच करने का अधिकार शासन प्रशासन को है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ग) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा से जांच प्रतिवेदन अप्राप्‍त है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (घ) जांच में कार्यवाही एवं अंतिम निर्णय शासन स्‍तर से ही लिया जाता है किन्‍तु प्रकरण जिला विदिशा का है अत: वस्‍तुस्थिति प्रतिवेदन जांच के नियमों के अंतर्गत लिया जाना आवश्‍यक है। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना

[उच्च शिक्षा]

16. ( क्र. 772 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के जिला-पांढुर्ना की विधानसभा पांढुर्ना का मुख्य/मध्य जनजातीय बाहुल्य ग्राम-पाठई में महाविद्यालय प्रारम्भ किये जाने हेतु स्थानीय विधायक से शासन/विभाग को कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कि जावेगी? (ख) क्या प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध पर्याप्त प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, प्राचार्यों व अन्य पद भरे हुए है? यदि नहीं, तो इनकी पदपूर्ति कब तक कि जावेगी? क्या कुछ महाविद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध अधिक व कुछ महाविद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध कम शासकीय सेवायुक्त कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो इन्हें कब तक रिक्त स्थानों में पदस्थ किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। रिक्‍त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर शैक्षणिक कार्य कराया जाता है। मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित सहायक प्राध्‍यापक परीक्षा 2022 में अंतिम चयन सूचियां जारी की जा रही हैं। चयन सूचियां प्राप्‍त होने के फलस्‍वरूप नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रिक्‍त पदों की पूर्ति की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। जी हाँ। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

सोसायटियों में अनियमितता

[सहकारिता]

17. ( क्र. 805 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक जिला मंदसौर की कितनी एवं कौन-कौन सी सहकारी संस्‍थाओं में अनियमितता, गबन व घोटालों के कितने प्रकरण प्रकाश में आए? विवरण दें। (ख) उपरोक्‍त गबन, घोटाले व अनियमितता की कब व किसके द्वारा जांच की गई एवं क्‍या कार्यवाही की गई? पूर्ण ब्‍यौरा दें। (ग) अनियमितता व गबन, घोटाले के आरोपियों पर कब एवं क्‍या कार्यवाही की गई? विवरण दें।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक 02 संस्थाएं संस्था झार्डा एवं संस्था धुआखेड़ी में आर्थिक अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये थे।             (ख) संस्थावार कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है - 1. संस्था झार्डा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपभोक्ता सामग्री एवं रासायनिक खाद में अनियमितता संबंधी प्रकरण वर्ष 2020-2021 में प्रकाश में आने के उपरांत प्रथमत: जिला सहकारी बैंक मंदसौर एवं तत्पश्‍चात विभाग द्वारा जांच की गयी। जांच प्रतिवेदनों के आधार पर आर्थिक अनियमितता में संस्था कर्मचारी श्री रामनिवास धनगर एवं श्री बंशीलाल टेलर को दोषी पाये जाने से इनकी सेवाएं समाप्त की जाकर दिनांक 05.08.2022 को पुलिस थाना नारायणगढ़ में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश नारायणगढ़ जिला मंदसौर में फौजदारी प्रकरण विचाराधीन है। गबन एवं आर्थिक अनियमितता की राशि वसूली हेतु म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें उज्जैन में प्रकरण दर्ज है। 2. संस्था धुआखेडी के औचक निरीक्षण के दौरान सिल्लक की शार्टेज एवं अन्य प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आने के उपरांत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर के आदेश दिनांक 28.02.2024 से श्री रमेशचंद्र नागर प्रभारी प्रबंधक को संस्था प्रभारी पद से हटाया गया एवं अनियमितता की राशि की वसूली की जाकर जमा करायी गयी। प्रकरण में संस्था प्रशासक द्वारा आदेश दिनांक 02.04.2024 से श्री रमेशचंद्र नागर को सेवाओं से पदच्युत करते हुए सेवाएं समाप्त की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल से स्थगन आदेश के परिपालन में संस्था में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। (ग) जानकारी उत्तरांश '''' अनुसार है।

गौ-शालाओं की व्‍यवस्‍था

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

18. ( क्र. 806 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी गौ-शालाएं संचालित है एवं उनकी संचालन की व्‍यवस्‍था क्‍या है? (ख) कितनी गौ-शालाएं शासन द्वारा संचालित हैं व कितनी निर्माणाधीन है? ब्‍यौरा दें।            (ग) वित्‍तीय वर्ष 2020 से अब तक गौ-शालाओं को दिये गये अनुदान, सहायता व आवंटन की जानकारी दें? (घ) गरोठ विधानसभा क्षेत्र की गौ-शालाओं में कुल कितने गौवंश है गौशालावार संख्‍या का विवरण दें एवं गौशाला में गौवंश की क्षमता कितनी है? प्रत्‍येक गौशालावार ब्‍यौरा दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र में 16 गौशालाएं संचालित है, जिनमें से 14 गौशालाओं का संचालन संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा एवं 02 गौशालाओं का संचालन स्‍वसहायता समिति द्वारा किया जा रहा है। (ख) गरोठ विधानसभा क्षेत्र में कुल 17 गौशालाओं का निर्माण किया गया है। जिसमें 14 गौशालाओं का संचालन संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा एवं 02 गौशालाओं का संचालन स्‍वसहायता समिति द्वारा किया जा रहा है तथा 01 गौशाला सांदलपुर संचालित की जाना है। वर्तमान में सभी 17 गौशालाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है। (ग) वित्‍तीय वर्ष 2020 से अब तक गौशालाओं को दिये गये अनुदान, सहायता एवं आवंटन की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (घ) गरोठ विधानसभा क्षेत्र की गौशालाओं में गौवंश एवं गौशाला में गौवंशों की क्षमता संबंधी जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है।

परिशिष्ट - "सात"

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्रियान्‍वयन

[उच्च शिक्षा]

19. ( क्र. 809 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2024 को नीमच प्रवास के दौरान नीमच के श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय में नवीन खेल स्टेडियम की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) संदर्भित, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय या अन्य किसी कार्यालय से कार्यवाही के क्रियान्वयन को लेकर कोई संवाद या पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हां, तो अवगत कराएं। (ग) क्या उच्च शिक्षा विभाग द्वारा श्री सीताराम जाजू शा. कन्या महाविद्यालय में नवीन खेल स्टेडियम की घोषणा के संबंध में अपनी भूमि खेल एवं युवा कल्याण विभाग को देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ,तो अवगत कराएं। (घ) क्या खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने अपने पत्र के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग को सूचित किया है कि भूमि खेल एवं युवा कल्याण विभाग को स्थानांतरित नहीं होने के कारण विभाग द्वारा स्टेडियम का निर्माण संभव नहीं है? यदि हाँ, तो इस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ड.) क्या विभाग उक्त महाविद्यालय की भूमि को स्टेडियम के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को सौंपे जाने को लेकर कोई प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक (कैबिनेट) के लिए तैयार कर रहा है या स्टेडियम का निर्माण उच्च शिक्षा विभाग स्वयं करेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। खेल स्टेडियम निर्माण हेतु दिनांक 01.05.2025 को राशि रूपये 1191.09 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। (ख) जी हाँ। म.प्र. खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक 941/20973291/2024/नौ, दिनांक 20.06.2024, दिनांक 25.06.2025 को प्राप्त हुआ। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। (ड.) जी नहीं, स्टेडियम का निर्माण उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

उप पंजीयक द्वारा की गई अनियमितताएं

[सहकारिता]

20. ( क्र. 888 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के तारांकित प्रश्‍न क्र. 682 दिनांक 16.12.2024 मान. मंत्री जी द्वारा प्रश्‍नांश '''' से '''' तक जानकारी एकत्रित की जा रही हैं। इस प्रकार का उत्‍तर दिया गया था। फिर उसके बाद प्रश्‍न क्र. 1025 दिनांक 20.03.2025 को प्रश्‍नकर्ता ने पुन: प्रश्‍न पूछा कि उप अंकेक्षक एन.एस. राय जब 2020 में सेवानिवृत्‍त हो गये थे तो 2023 में उनको ईंधन आपूर्ति उपभोक्‍ता सहकारी समिति मर्यादित बल्‍देवगढ़ का प्रशासक कैसे और किस नियम के अनुसार किस सक्षम अधिकारी के द्वारा नियुक्‍त किये जाने का आदेश जारी किया गया, संपूर्ण जानकारी से अवगत करायें। (ख) क्‍या दिनांक 20.03.2025 से प्रश्‍न दिनांक तक किसके विरूद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है और इस प्रकार की लापरवाही करने वाले संबंधित अधिकारी कौन है। क्‍या संपूर्ण जानकारी से अवगत करायेंगे। यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? कारण स्‍पष्‍ट करें तथा टीकमगढ़ जिले में लगभग 6-7 वर्षों से एक ही स्‍थान पर पदस्‍थ उप पंजीयक टीकमगढ़ द्वारा इस प्रकार के सैंकड़ों नियम विरूद्ध कार्य करके भारी भ्रष्‍टाचार करते हुये विभाग की छवि धूमिल की है क्‍या ऐसे अधिकारी को जिले से बाहर हटाये जाने की कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या जो कर्मचारी सेवानिवृत्‍त हो गया है और उसके सेवाकाल में आदेश नहीं दिया गया और संशोधन किय‍े जाने के लिये उसके नाम का उल्‍लेख किया गया और उप पंजीयक टीकमगढ़ ने अपने विभाग को कितनी सफाई के साथ उत्‍तर देकर सदन को गुमराह किया है कि 11 माह विलंब से जारी आदेश की लापरवाही मानी जावे और यही उत्‍तर मान. मंत्री जी द्वारा दिया गया। फिर भी 'संबंधित' शब्‍द को संबोधित किये जाने का क्‍या आशय है कृपया संबंधित कौन हैं? इन पर क्‍या कार्यवाही प्रचलित है या की गई है? (घ) क्‍या उप पंजीयक टीकमगढ़ अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं संयुक्‍त कलेक्‍टर कार्यालय भवन टीकमगढ़ के सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरों के फुटेज से जानकारी प्राप्‍त की जा सकती है और राजनैतिक व्‍यक्तियों के संरक्षण में रहकर भारी भ्रष्‍टाचार कर रहे है और सैंकड़ों समितियों के बीच विवाद की स्थितियां निर्मित कर दी है। इनको जिले से बाहर कब तक कर देगें जिससे जिले को दूसरा उप पंजीयक मिल सके और आम जनता के कार्य सुचारू रूप से हो सके।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। प्रश्‍न कमांक 1025 के संबंध में वास्तविक स्थिति यह है कि श्री एन.एस. राय उप अंकेक्षक दिनांक 31.01.2023 को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे न कि वर्ष 2020 में। सेवानिवृत्ति  आदेश  संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रशासक की नियुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी है परन्तु नियुक्ति आदेश जारी करने में 11 माह विलंब होने के संबंध में श्री एस.पी. कौशिक उप आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़  को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। जिला टीकमगढ़ में कोई भी उप पंजीयक 6-7 वर्षों से लगातार पदस्थ नहीं रहा है। श्री कौशिक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही है तथा पांच प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।  (ग) जी नहीं। शेष जानकारी उत्तरांश () अनुसार। (घ) जी हाँ। शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं जिन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "आठ"

खरगापुर में शासकीय महाविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

21. ( क्र. 889 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या तत्‍कालीन माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय द्वारा खरगापुर में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी और प्रश्‍न दिनांक तक महाविद्यालय खरगापुर में प्रारंभ कराये जाने की कोई भी कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? (ख) क्‍या कार्यालय आयुक्‍त उच्‍च शिक्षा म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 1141/270/आ.उ.शि./सी.एम.एस./योजना/2018 भोपाल दिनांक 12/09/18 को एक पत्र प्राचार्य शासकीय अग्रणी महाविद्यालय सागर एवं टीकमगढ़ हेतु जारी किया गया फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई क्‍यों? (ग) क्‍या खरगापुर क्षेत्र के छात्र/छात्रायें उच्‍च शिक्षा ग्रहण करने हेतु         इधर-उधर भटक रहे है क्‍या छात्र/छात्राओं का उज्‍जवल भविष्‍य बनाये जाने हेतु एवं माननीय तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा को अमल में लाते हुये खरगापुर में महाविद्यालय कब से प्रारंभ कर दिया जावेगा? यदि हाँ, तो कृपया समयावधि बताये यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) क्‍या प्रदेश के मुख्‍यमंत्री (तत्‍कालीन) जी की घोषणा पर विभाग के द्वारा लापरवाही की जा रही है क्‍या? यदि इस प्रकार की घोषणाओं पर विचार या कार्यवाही नहीं हो रही है तो इससे म.प्र. सरकार की छवि धूमिल होने के साथ-साथ छात्र/छात्रायें उच्‍च शिक्षा का लाभ कैसे ले पायेंगे? स्‍पष्‍ट करें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। विभागीय मापदण्‍डों की पूर्ति नहीं होने एवं सीमित वित्‍तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए खरगापुर में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है। (ख) जी हाँ। शेष उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। खरगापुर के कैचमेंट एरिया अंतर्गत 10 कि.मी. की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय बल्‍देवगढ़ तथा 28 कि.मी. दूरी पर शासकीय महाविद्यालय, पलेरा जिला टीकमगढ़ संचालित है। जहाँ विद्यार्थी अध्‍ययन कर सकते हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। उत्‍तरांश '''' एवं '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मुक्तिधामों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

22. ( क्र. 897 ) श्री हरिबाबू राय [इंजीनियर] : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा अशोकनगर में कुल कितने आबादी वाले ग्राम हैं? कितने ग्रामों में मुक्तिधाम बन चुके हैं? कितने आबादी वाले ग्रामों में मुक्तिधाम नहीं बने हैं? सूचीबद्ध करके बतावें। जिन ग्रामों में अभी तक मुक्तिधाम नहीं बने हैं, उन ग्रामों में कब तक मुक्तिधाम बन जावेंगे। (ख) अशोकनगर शहर की जनसंख्‍या एक लाख से ज्‍यादा है, दो मुक्तिधाम है, वर्तमान में तीन मुक्तिधाम शहर के लिए अति आवश्‍यक है, कृपया कब तक बनवाने की कृपा करेंगे। (ग) विधानसभा अशोकनगर के कई ग्रामों के  मुक्तिधामों की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है? कितने मुक्तिधामों की भूमि पर अतिक्रमण है और कब तक मुक्तिधामों की भूमि का अतिक्रमण हटवाकर उन पर मुक्तिधामों का निर्माण करवायेंगे।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा अशोकनगर में कुल 274 राजस्व ग्राम हैं जिनमें से 234 ग्रामों में मुक्तिधाम निर्मित हैं। 31 ग्रामों में मुक्तिधाम निर्माणाधीन हैं एवं शेष 9 मजरा हैं जिनमें मुक्तिधाम की आवश्यकता नहीं है। सूची  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  अनुसार है। भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र 2024-25 के बिन्दु 4.2.2 अनुसार मनरेगा जॉबकार्डधारी द्वारा अकुशल मजदूरी के कार्य की मांग करने पर निर्माण कार्यों में उक्त मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए कार्य पूर्ण किया जाता है। (ख) शहरी क्षेत्र नगर पालिका परिषद अशोकनगर से संबधित है मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किया जाता है अतः मनरेगा से संबधित नहीं है। (ग) 27 ग्रामों की मुक्तिधाम की भुमि पर अतिक्रमण था। राजस्व विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 27 ग्रामों में मुक्तिधाम की भूमि का अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है एवं कार्य प्रारंभ है।

रोजगार मेले का आयोजन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

23. ( क्र. 905 ) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत चार वित्‍तीय वर्षों में राज्‍य सरकार द्वारा अलग-अलग जिलों में वर्षवार कितने-कितने रोजगार मेले लगाये गये? (ख) इन रोजगार मेलों में कितने-कितने आकांक्षी युवाओं ने भाग लिया तथा कितने-कितने आकांक्षी युवाओं को ऑफर लेटर दिए गये? (ग) उपरोक्‍त में जिलावार कितने-कितने आकांक्षी युवा ऐसे हैं जिन्‍हें ऑफर लेटर देने के बाद संबंधित कम्‍पनी ने ज्‍वाइन नहीं कराया? (घ) उपरोक्‍त चार वर्षों में प्रदेश में आकांक्षी युवाओं की संख्‍या में कितनी कमी या वृद्धि हुई हैं? (ड.) वर्तमान में जिलावार कितने-कितने आकांक्षी युवा हैं?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) एवं (ख) प्रश्‍नावधि में आयोजित रोजगार मेलों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ग) विभाग द्वारा जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (घ) प्रश्‍नावधि में आकांक्षी युवाओं की संख्‍या में 0.56 प्रतिशत की कमी हुई है। (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है

खेल सामग्री का वितरण

[खेल एवं युवा कल्याण]

24. ( क्र. 983 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा खिलाड़ियों को व्यापक सुविधाएं देने के लिये प्रत्‍येक वर्ष खेल सामग्री प्रदाय की जाती है? (ख) क्‍या विधानसभा पनागर में खेल सामग्री वितरण का प्रावधान है या नहीं जानकारी दें। (ग) यदि हाँ, तो गत 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र पनागर में कौन सी सामग्री प्रदाय की गई? दिनांकवार, वर्षवार सामग्री का विवरण देवें

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) विधानसभावार खेल सामग्री वितरित नहीं की जाती है। जिलों को खेल सामग्री क्रय हेतु आवंटित राशि से जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा खेल सामग्री क्रय की जाती है। (ग) गत 5 वर्षों में विकासखण्ड पनागर अंतर्गत प्रदाय खेल सामग्री की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "नौ"

विधानसभा क्षेत्रों में खेल सामग्री का वितरण

[खेल एवं युवा कल्याण]

25. ( क्र. 984 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खिलाड़ियों को व्यापक सुविधाएं देने हेतु खेल सामग्री देने का प्रावधान है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत यदि हाँ, तो क्‍या जबलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में खेल सामग्री वितरित की गई है? (ग) यदि हाँ, तो कौन-कौनसी खेल सामग्री वितरित की गई हैं? विधानसभा क्षेत्रवार गत 5 वर्षों की जानकारी देवें?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) विधानसभावार खेल सामग्री वितरित नहीं की जाती है। जिलों को खेल सामग्री क्रय हेतु आवंटित राशि से जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा खेल सामग्री क्रय की जाती है। (ग) जबलपुर जिले में वितरित खेल सामग्री व विधानसभा की जबलपुर जिले में वितरित खेल सामग्री व विधानसभा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

उच्‍च शिक्षा विभाग में पदस्‍थ अतिरिक्‍त परियोजना संचालक

[उच्च शिक्षा]

26. ( क्र. 1020 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आयुक्‍त उच्‍च शिक्षा विभाग कार्यालय में अतिरिक्‍त परियोजना संचालक का पद राज्‍य प्रशासनिक सेवा का है यदि हां, तो कार्या. आयुक्‍त उच्‍च शिक्षा द्वारा कब-कब सामान्‍य प्रशासन विभाग से उक्‍त पद की नियमानुसार पूर्ति हेतु मांग की गई प्रति उपलब्‍ध कराये यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) क्‍या जिनके पास अतिरिक्‍त परियोजना संचालक का प्रभार है उन विभिन्‍न अनियमितताओं की शिकायतें नियम विरूद्ध पदोन्‍नति, नियम विरूद्ध 4th पे बैंड लिया गया है, यदि हां, तो कार्यवाही कब तक की जावेगी? क्‍या यह भी सही है कि 25 वर्षों से अधिक अन्‍य विभाग में सेवायें दी है यदि हां, तो इनके द्वारा प्रेषित कूटरचित सी.आर. का उपयोग कर आर्थिक लाभ लिये गये है विवरण देवें। इन्‍हें मूल पद पर कब तक पदस्‍थ किया जाकर उच्‍च स्‍तरीय जांच की जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) :(क) जी हाँ, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की पदस्थापना म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वतः की जाती है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं, यू.जी.सी. वेतनमान व पात्रतानुसार वेतनमान दिया गया है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

ग्राम पंचायत में किये गये भुगतान की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

27. ( क्र. 1157 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत दर्पण पोर्टल पर अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत अनूपपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमरा एवं ग्राम पंचायत रेउदा में सभी भुगतानों के बिल नियमित रूप से एवं पारदर्शिता के साथ अपलोड किए जा रहे हैं? यदि नहीं, तो इस लापरवाही के लिए संबंधित विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है? (ख) यदि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उस पर कार्रवाई की संभावित समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है? (ग) ग्राम पंचायत सेमरा एवं ग्राम पंचायत रेउदा में वर्ष 2022 से 2025 (प्रश्‍न पूछे जाने की तिथि तक) किए गए सभी भुगतानों की छायाप्रतियाँ उपलब्ध कराई जाएँ। (घ) ग्राम पंचायत सेमरा एवं ग्राम पंचायत रेउदा में वर्ष 2022 से 2025 (प्रश्‍न पूछे जाने की तिथि तक) कराए गए सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कब तक कराई जाएगी तथा यदि इनमें गुणवत्ता की कमी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई किस समय-सीमा में की जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पंचायत दर्पण पोर्टल पर अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत अनूपपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमरा एवं ग्राम पंचायत रेउदा में सभी भुगतानों के बिल पारदर्शिता के साथ अपलोड नहीं किये गये जाने पर जिला पंचायत अनूपपुर के आदेश क्रमांक 689/जि.पं./पं.प्रको./2025 अनूपपुर दिनांक 17.07.2025 द्वारा 03 सदस्‍यीय जांच दल गठन कर प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। गठित जांच दल के प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जावेगी। (ख) जिला पंचायत अनूपपुर के आदेश क्रमांक 689/जि.पं./पं.प्रको./2025 अनूपपुर दिनांक 17.07.2025 द्वारा 03 सदस्‍यीय जांच दल गठन कर प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। गठित जांच दल के प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जावेगी। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) ग्राम पंचायत सेमरा एवं ग्राम पंचायत रेउदा में वर्ष 2022 से 2025 (प्रश्‍न पूछे जाने की तिथि तक) कराए गए सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्‍ता की जांच जिला पंचायत अनूपपुर के आदेश क्रमांक 689/जि.पं./पं.प्रको./2025 अनूपपुर दिनांक 17.07.2025 द्वारा 03 सदस्‍यीय जांच दल गठन कर प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जांच में कार्यों की गुणवत्‍ता में कमी पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जावेगी।

पंचायतों में कराये गए विकास कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

28. ( क्र. 1216 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा पंचायत में विकास कार्य के प्रचार-प्रसार के लिए क्या प्रावधान हैं? (ख) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस पंचायत क्षेत्र में क्या-क्या कार्य विभाग द्वारा कराये गए, कार्य का नाम, राशि कार्य की प्रगति सहित बताये? (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) संबंधी कार्य पर ग्राम पंचायतों के कार्यों के प्रचार-प्रसार के लिए साइन बोर्ड या पत्‍थर (शिलालेख) लगाया है। ग्राम पंचायतवार बताएं। (घ) प्रश्‍नांश () के प्रकाश में अगर विभाग द्वारा पंचायतों को साइन बोर्ड या पत्थर न लगाने के निर्देश हैं तो आदेश की प्रति सहित बताये?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कार्यस्‍थल पर सूचना पटल लगाये जाने का प्रावधान है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) साइन बोर्ड या पत्‍थर न लगाने के निर्देश नहीं दिये गये, शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

मध्यप्रदेश के 24 लाख किसानों पर उत्पन्न संकट

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

29. ( क्र. 1267 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) दिशा-निर्देश, कंडिका 7 के अनुसार, फसल सीजन के एक माह पूर्व अधिसूचना जारी होना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक (06 जुलाई 2025)  तक अधिसूचना जारी न होने की लापरवाही के लिए दोषी कौन हैं? (PMFBY दिशा-निर्देश 2016, कंडिका-7) (ख) क्या सेक्शन 6 के अनुसार, राज्य सरकार की अधिसूचना के बिना बीमा कंपनियाँ प्रीमियम तय नहीं कर सकती? यदि हाँ, तो वर्ष 2022 में 20 जून और 2023 में            30 मई को अधिसूचना जारी हुई, किन्तु प्रश्‍न दिनांक तक अधिसूचना क्यों नहीं जारी की गई? (PMFBY दिशा-निर्देश, 2016, कंडिका 6) (ग) क्या 85% किसानों की बुवाई पूर्ण होने के बावजूद बीमा प्रक्रिया और अधिसूचना शुरू नहीं हुई? यदि हाँ, तो समय पर बीमा शुरू न करने और सेक्शन 67 के उल्लंघन के लिए दोषी कौन हैं? (घ) क्या प्रदेश के 96.47 लाख खाताधारक किसानों पर कृषि ऋण है? यदि हाँ, तो बैंक द्वारा कर्ज के साथ प्रीमियम कटौती कर जोखिम कवर किया जाता है, जो क्लेम के माध्यम से ऋण वसूली में समायोजित होता है। बीमा प्रक्रिया अटकने से बैंक और किसानों की समस्याओं का निराकरण कैसे होगा? जवाब प्रस्तुत करें। (ड.) खरीफ फसलों में बीमा न होने के कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मोजक या अफलन से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु जवाबदेही किसकी म.प्र. शासन या प्रशासन? (च) उपरोक्त परिस्थितियों में सरकार की उदासीनता और लापरवाही की जिम्मेदारी शासन या प्रशासन में से कौन लेगा?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। कण्डिका 6 के अनुसार 1 माह पूर्व जारी होने का प्रावधान है। प्रक्रिया उपरांत अधिसूचना दिनांक 26.06.2025 एवं 30.06.2025 को प्रकाशित हुई है तथा आं‍शिक भाग दिनांक 16.07.2025 को प्रकाशित हुआ है। शेष प्रश्‍न ही उद्भूत नहीं होता है। (ख) जी नहीं। प्रीमियम की दरें निविदा में ही तय हो जाती है। उत्‍तरांश (क) उक्‍त अधिसूचना दिनांक 26.06.2025 एवं 30.06.2025 को प्रकाशित हुई तथा आं‍शिक भाग दिनांक 16.07.2025 को प्रकाशित हुआ। (ग) अधिसूचना प्रकाशित होने की दिनांक तक किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से फसल नष्‍ट होने की सूचना नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) से (च) उत्‍तरांश (ग) अनुसार शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

30. ( क्र. 1281 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की कौन-कौन सी योजनायें संच‍ालित हैं? कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं कितने आई.टी.आई संचालित हैं? कितने पद स्‍वीकृत हैं, कितने पद भरे हैं, किने पद रिक्‍त हैं? संस्‍थावार जानकारी उपलब्‍ध करायें। रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं आई.टी.आई. में कितने ट्रेडों की स्‍वीकृति प्रदान की गई हैं? संस्थावार जानकारी उपलब्‍ध करायें। कितने छात्र अध्‍ययनरत है? ट्रेड सहित जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में संचालित पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं आई.टी.आई में छात्रावास की व्‍यवस्‍था है? आई.टी.आई. मझौली में बालक एवं कन्‍या छात्रावास की भवन बनकर तैयार हैं, लेकिन छात्रावास संचालित नहीं हैं? कारण बतायें। बालक एवं कन्‍या छात्रावास कब तक संचालित कर दिये जायेंगे? समय-सीमा बतायें।              (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में संचालित आई.टी.आई कुसमी में बालक एवं कन्‍या छात्रावास की स्‍वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में विभाग की मुख्‍यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (शिक्षा प्रोत्‍साहन) योजना, शिल्‍पकार प्रशिक्षण योजना, मुख्‍यमंत्री सीखो-कमाओ योजना, जॉब फेयर एवं कैरियर काउंसलिंग योजना संचालित है। सीधी एवं सिंगरौली जिले में एक-एक शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित है। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के स्‍वीकृत, भरे एवं रिक्‍त पदों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। संचालित शासकीय आई.टी.आई., स्‍वीकृत, भरे एवं रिक्‍त पदों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। शासकीय आई.टी.आई. संस्‍थानों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है(ग) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बैढ़न, जिला-सिंगरौली में बालक एवं बालिका छात्रावास संचालित है। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सीधी, जिला-सीधी में छात्रावास अनुपलब्‍ध है। शासकीय आई.टी.आई. संस्‍थानों की छात्रावास संबंधित  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। जी हाँ, आई.टी.आई. मझौली में छात्रावास हेतु फर्नीचर की व्‍यवस्‍था की जाना शेष है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जबलपुर जिले के शासकीय महाविद्यालय में शिक्षण

[उच्च शिक्षा]

31. ( क्र. 1289 ) श्री अजय विश्‍नोई : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन प्रदेश में उच्‍च शिक्षा के प्रति गंभीर है? (ख) यदि  जबलपुर जिले के ग्रामीण अंचल में कौन-कौन से शासकीय महाविद्यालयों में किस-किस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं  और उनमें कितने नियमित और कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और शिक्षकों के कितने पद रिक्‍त हैं?                (ग) क्‍या, शासन इस तथ्‍य से अवगत है कि पाटन तथा मझौली महाविद्यालय के भवन शिक्षण के लिये पर्याप्‍त नहीं है और परिसर में उपलब्‍ध मैदान गतिविधियों के लिये अनुकूल नहीं हैं? (घ) यदि  प्रश्‍नांश (ग) का उत्‍तर हाँ है तो  शासन, पाटन तथा मझौली में पर्याप्‍त भवन तथा मैदान को गति‍विधियों के अनुकूल कब तक बना देगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) शासकीय महाविद्यालय, पाटन में शिक्षण हेतु 07 कक्ष उपलब्ध हैं एवं 12 अध्ययन कक्षों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है जिसके उपरांत कक्ष अध्ययन हेतु पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो जायेंगे, महाविद्यालय में खेल मैदान पर्याप्त है। शासकीय महाविद्यालय, मझौली में शिक्षण हेतु 12 कक्ष उपलब्ध है तथा बैडमिंटन, कबड्डी एवं योग गतिविधियों के लिये स्थान उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद मझौली के खेल मैदान में अन्य गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

निर्माणाधीन मटर मंडी का विकास एवं दुकान आवंटन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

32. ( क्र. 1290 ) श्री अजय विश्‍नोई : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर के ग्राम औरैया में निर्माणाधीन मटर मंडी का विकास और दुकान आवंटन का काम कब तक पूरा कर लिया जायेगा? (ख) क्‍या, मटर के अलावा अन्‍य सब्जियों और फलों का व्‍यवसाय भी उक्‍त मंडी में विस्‍थापित किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्‍या, शासन औरैया मंडी क्षेत्र के आस-पास की भूमि को अधिग्रहण करके पूर्ण सुविधा युक्‍त मंडी का विकास करके वर्तमान जबलपुर मंडी का पूरा व्‍यवसाय औरैया मंडी में विस्‍थ‍ापित करने का विचार कर र‍हा है या करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्‍या, शासन इस बात से सहमत है कि वर्तमान जबलपुर मंडी के चारों ओर अस्‍पताल, कॉलेज, बाजार, कॉलोनी और अंतर्राज्यीय बस स्‍टैंड बन जाने से मंडी के आवागमन से किसानों और नागरिक दोनों को परेशानी होती है इसलिये जबलपुर की वर्तमान मंडी का विस्‍थापन सबके हित में होगा।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-4 अनुसार है। अंतरविभागीय प्रक्रिया होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (घ) प्रशासन से प्रस्‍ताव होने एवं परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी।

जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही के साथ कार्य प्रारम्‍भ किया जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

33. ( क्र. 1333 ) श्री अभय मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्या म.प्र. पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 अनुसार जिला पंचायत के अध्यक्ष को सौंपी गई शक्तियों एवं कृत के आधार पर अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये उसके द्वारा पारित जिला पंचायत के संकल्पों को एवं अधिनियम की धारा 52 के अधीन जिला पंचायत को समनुदेशित किये गये समस्त कृत्यों को क्रियान्वित करने या क्रियान्वित किये जाने के लिये प्रत्यक्षतः का उत्तरदायी होगा के आधार पर कार्यवाही के अधिकार सौंपे गये है।            (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हाँ तो जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति (सामान्य सभा) की बैठक दिनांक 13.05.2022 को आयोजित की गई जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंद्रहवें वित्त अंतर्गत निर्माण कार्यों के संबंध में जिला पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया जिसका कार्यवाही विवरण अनुसार कार्यों की अनुमोदित सूची कार्यालयीन पत्र कमांक 2967/प्र.शा.स. सामान्य सभा/2021 रीवा दिनांक 19.05.2022 को जारी की गई। (ग) प्रश्‍नांश (क) के स्वीकृत कार्यों हेतु तैयार प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति देते हुये बताये की कार्य आदेश कब, किन निर्माण एजेंसी को, किन शर्तों पर दिये गये का विवरण देवें? अगर पारित प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही नहीं की गई, निर्माण कार्य समय पर नहीं कराये गये इसके लिये कौन-कौन उत्तरदायी है? उनके पदनाम के साथ उन पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? अगर नहीं तो क्यों एवं कार्य पारित प्रस्ताव अनुसार कराये जाने बाबत् क्या निर्देश देगे बतावे अगर नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम, 1993 की धारा 52 में जिला पंचायत के कृत्‍य उपबंधित हैं तथा म.प्र. पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उपसरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्‍यक्ष तथा उपाध्‍यक्ष की शक्तियां तथा कृत्‍य) नियम, 1994 के नियम 5 में जिला पंचायत के अध्‍यक्ष की शक्तियां तथा कृत्‍य प्रावधानित किये गये हैं। (ख) जी हाँ। (ग) जिला पंचायत रीवा की प्रशासकीय समिति (सामान्‍य सभा) की बैठक 13.05.2022 आयोजित थी। वित्‍तीय वर्ष 2022-23 में 15वें वित्‍त अंतर्गत निर्माण कार्यों के संबंध में जिला पंचायत रीवा द्वारा 140 कार्यों हेतु राशि रूपये 280.87 लाख का प्रस्‍ताव पारित किया गया। जुलाई 2022 से त्रि-स्‍तरीय पंचायत राज अंतर्गत निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पारित प्रस्‍ताव के कार्यों पर अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई। त्रि-स्‍तरीय पंचायत निर्वाचन उपरांत जिला पंचायत में उपलब्‍ध राशि से नई कार्ययोजना बनाये जाने का प्रस्‍ताव नवीन गठित समिति द्वारा दिनांक 12.09.2022 को अन्‍य बिन्‍दु क्रमांक 4 अनुमोदन किया गया तथा दिनांक 13.05.2022 को पारित प्रस्‍ताव में निर्माण कार्यों के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया जिससे अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी।

जिला परियोजना प्रबंधक की शिकायत की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

34. ( क्र. 1447 ) श्रीमती अर्चना चिटनीस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला परियोजना प्रबंधक म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन जि.पंचायत बुरहानपुर के विरूद्ध कलेक्टर बुरहानपुर को अध्यक्ष, जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा पत्र क्र. ज.पं./2025/34 दि.05.04.2025 के माध्यम से एवं जिले में कार्यरत ग्राम संगठन व महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा किए जा रहे कार्यों में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है और जिले से अन्यत्र स्थानांतरण की मांग की गई है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा प्रबंधक के विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक क्या कार्यवाही सुनिश्‍िचत की गई? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ख) क्या मा.मुख्यमंत्री जी को प्रेषित प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्र.78  दि.04.02.2025 व क्र.459 दि.12.06.2025, मा.मंत्री जी, पंचायत विभाग पत्र क्र.717 दि. 28.08.204 एवं क्र. 460 दि.12.06.2025 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल को पत्र क्र.461 दिनांक 12.06.2025 को जिला प्रबंधक के विरूद्ध शिकायत कर अन्यत्र स्थानांतरण हेतु लेख किया गया था? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा पत्र के संदर्भ में क्या कार्यवाही सुनिश्‍िचत की गई? (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता कई पत्रों के माध्यम से जिला परियोजना प्रबंधक की शिकायत की जांच व अन्यत्र स्थानांतरण करने पश्‍चात भी विभाग द्वारा कार्यवाही न किए जाने के लिए अधिकारियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व सुनिश्‍िचत करेगा? यदि हाँ, तो जांच व अन्यत्र स्थानांतरण की समय-सीमा निश्‍िचत करेगा? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कार्यालय कलेक्‍टर जिला बुरहानपुर द्वारा उक्‍त शिकायत अप्राप्‍त होने की लिखित सूचना दी गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। प्रश्‍नांश में मान. मुख्‍यमंत्री जी को संबोधित पत्र क्र. 78 दिनांक 04.02.2025 व क्र. 459 दिनांक 12.06.2025 में जिला परियोजना प्रबंधक के विरूद्ध शिकायत होने के कारण अन्‍यत्र स्‍थानांतरण किये जाने हेतु लेख किया गया है। प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित मा. मंत्री जी, पंचायत विभाग पत्र क्र. 717 दिनांक 28.06.2024 एवं क्र. 460 दिनांक 12.06.2025 मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल को पत्र क्र. 461 दिनांक 12.06.2025 कार्यालय में प्राप्‍त नहीं हुए हैं। परन्‍तु प्रश्‍नकर्ता द्वारा मान. मंत्री जी को प्रेषित पत्र क्र. 212 दिनांक 02.04.2025 एवं 268 दिनांक 09.05.2025 कार्यालय को प्राप्‍त हुआ है‍, जिसमें जिला परियोजना प्रबंधक के विरूद्ध शिकायत होने के कारण अन्‍यत्र स्‍थानांतरण किये जाने हेतु लेख किया गया है। शिकायत के संबंध में राज्‍य कार्यालय से 02 सदस्‍यीय दल गठित कर जांच कराई गई है। जांच प्रतिवेदन अनुसार जिला परियोजना प्रबंधक के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई ठोस साक्ष्‍य नहीं पाये गये है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संविदा स्‍थानांतरण नीति 2025 के अंतर्गत प्रशासकीय आधार पर स्‍थानांतरण किये जाने का कोई नियम प्रावधानित नहीं है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता है।

जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक में व्‍याप्‍त अनियमितता

[सहकारिता]

35. ( क्र. 1473 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्‍या  प्रश्‍नकर्ता ने कलेक्‍टर, जिला टीकमगढ़ को संबोधित पत्र क्रमांक एम.एल.ए./टी.के.जी./।।- 961/2025 दिनांक 01.07.2025 एवं महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक केन्‍द्रीय बैंक टीकमगढ़ को पत्र क्रमांक एम.एल.ए./टी.के.जी./।-450/2024 दिनांक 13.09.2024 लेख किया था। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित पत्रों में प्रश्‍नकर्ता ने खाता धारकों के नाम खाता क्रमांक एवं उसमें जमा राशि का उल्‍लेख किया था? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित राशि का फर्जी आहरण दिखाकर गबन कर लिया गया है? नहीं तो खाता धारकों की राशि आहरण न करने का कारण बतावें। (घ) कब तक खाता धारकों को खातों में जमा र‍ाशि दिलवाकर सभी सहकारी समितियों की 58वीं के तहत अंकेक्षण कराया जायेगा? अंकेक्षण न कराने का कारण बतावें।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, कलेक्‍टर जिला टीकमगढ़ को संबोधित पत्र में 07 अमानतदारों को भुगतान नहीं किये जाने का एवं बैंक को संबोधित पत्र में 06 अमानतदारों को जमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने का उल्‍लेख था। कलेक्‍टर जिला टीकमगढ़ एवं बैंक को संबोधित पत्रों में 06 अमानतदारों के नाम दोनों पत्रों में शामिल हैं जबकि कलेक्‍टर को संबोधित पत्र में 01 अमानतदार श्री बाबूलाल तनय श्री झुल्‍ली के नाम का अतिरिक्‍त रूप से उल्‍लेख है। (ग) जी नहीं। 06 अमानतदारों को राशि का भुगतान कर दिया गया हैं।              01 अमानतदार श्री बाबूलाल तनय श्री झुल्‍ली के क्षेत्र के बाहर होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश () में वर्णित शेष 01 अमानतदार को उनके संस्‍था में उपस्थित होने पर भुगतान कर दिया जावेगा। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

जिला सहकारी बैंकों में अनियमितताएं

[सहकारिता]

36. ( क्र. 1474 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंकों में कौन-कौन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के पद पर कब से कब तक कार्यरत है? इसमें कौन अधिकारी कैडर के है तथा कौन-कौन कैडर के नहीं है? बैंकवार जानकारी उपलब्‍ध करावें/इनके विरूद्ध कितने प्रकरण विभागीय जांच/अन्‍य जांच हेतु लंबित है? (ख) जिला बैंकों में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी की पदस्‍थापना/स्‍थानांतरण के बारे में रिजर्व बैंक के क्‍या निर्देश है निर्देशों की प्रति दें। (ग) क्‍या इन निर्देशों के लागू होने के बाद जिला बैंकों में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी की पदस्‍थापना/स्‍थानांतरण में निर्देशों का पालन किया जा रहा है? निर्देशों के बाद हुए स्‍थानांतरण/पदस्‍थापनावार जानकारी दें। (घ) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्या.टीकमगढ़ में कैडर अधिकारी की पदस्‍थापना न होने का क्‍या कारण है?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी संलग्न  परिशिष्ट  अनुसार है।          (ख) प्रश्‍नांश के संबंध में रिजर्व बैंक के कोई निर्देश नहीं हैं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।               (ग) उत्तरांश () के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल में कैडर अधिकारियों की अत्यंत कमी होने के कारण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक टीकमगढ़ में कैडर अधिकारी की पदस्थापना नहीं की गयी है।

परिशिष्ट - "दस"

हरदा फटाखा फैक्ट्री के ब्लास्ट पीड़ितों को सहायता

[श्रम]

37. ( क्र. 1726 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) 06 फरवरी 2024 को हरदा जिले के बैरागढ़ स्थित फटाखा फैक्ट्री में हुए भिषण ब्लास्ट में पीड़ित हुए ऐसे कितने लोग है। जिन्हें शासन की ओर से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली है? नाम सहित सूची उपलब्ध करावें और आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी गई इसका कारण स्पष्ट करें। (ख) फटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट पीड़ितों की सूची में जिन पीड़ित व्यक्तियों के नाम प्रश्‍न दिनांक तक नहीं जोड़े गए है, उन पीड़ित व्यक्तियों के नाम सूची में जोड़ कर उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु शासन की क्या योजना है? (ग) फटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट पीड़ितों की सूची में जिन लोगों के नाम है परन्तु प्रश्‍न दिनांक तक उन्हें शासन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है। उन पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता कब तक उपलब्ध कराई जावेगी? समय-सीमा बतावें। (घ) जिन पीड़ित व्यक्तियों को प्रश्‍न दिनांक तक शासन की ओर से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली है, उन्हें कब तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी?

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) हरदा जिले के ब्‍लास्‍ट में पीड़ि‍त हुए समस्‍त पात्र व्‍यक्तियों को कलेक्‍टर, हरदा से प्राप्‍त जानकारी अनुसार आर्थिक सहायता राशि उपलब्‍ध कराई जा चुकी है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) से (घ) उत्‍तरांश ()  के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विकास कार्यों के लिए शासन से प्राप्त राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

38. ( क्र. 1728 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को प्रति वर्ष विकास कार्यों के लिए कौन-कौन सी मद अंतर्गत कितनी-कितनी राशि आवंटित की जाती है? (ख) हरदा जिला अंतर्गत जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा विगत 03 वर्षों में शासन से प्राप्त राशि से कौन-कौन से विकास कार्य किए गए है व विकास कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई? (ग) सरकार द्वारा मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है? विगत 05 वर्षों में मनरेगा योजनांतर्गत कितनी-कितनी राशि हरदा जिले को प्राप्त हुई है? प्राप्त राशि से कितनी राशि के कितने कार्य स्वीकृत कर किस विभाग को कार्य एजेन्सी बनाया गया, कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण स्थिति क्या है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) शासन द्वारा जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को केन्‍द्रीय वित्‍त आयोग एवं राज्‍य वित्‍त आयोग के प्रावधानों के अनुसार राशि जारी की जाती है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ग) राज्‍य सरकार द्वारा महात्‍मा गांधी नरेगा योजना का क्रियान्‍वयन महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक मास्‍टर परिपत्र 2024-25 में दिये दिशा-निर्देशों अनुसार किया जा रहा है। जिन्‍हें भारत सरकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाईट के लिंक https://nregaplus.nic.in/ netnrega/WriteReaddata/Circulars/AMC_2024-25-English.pdf एवं https://www.dord.gov.in/ static/uploads/2024/05/rajaswa_0-compressed.pdf पर देखा जा सकता है। जिला पंचायत हरदा क्षेत्रांतर्गत विगत 05 वर्षों में मनरेगा योजनान्‍तर्गत स्‍वीकृत कार्यों का विवरण निम्‍नानुसार है:-

वित्‍तीय वर्ष

कुल कार्य

पूर्ण कार्य

प्रगतिरत कार्य

कुल स्‍वीकृत राशि (लाख में)

कुल व्‍यय राशि (लाख में)

2020-2021

2491

2310

181

7704.3

5321.1

2021-2022

2438

2251

187

4569.64

2896.39

2022-2023

5911

5717

194

3480.06

2442.11

2023-2024

1488

988

500

3320.11

1729.4

2024-2025

2977

1665

1312

2803.81

1063.74

योग

15305

12931

2374

21877.91

13452.74

उक्‍तानुसार कार्यों में वन विभाग-10, उद्यानिकी विभाग-97 एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-36 कार्य शेष कार्य 15162 कार्यों हेतु संबंधित ग्राम पंचायतें एजेंसी रही हैं। मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यों पर व्‍यय की विस्‍तृत जानकारी मनरेगा पोर्टल अंतर्गत रिपोर्ट R7.1.1 पर उपलब्‍ध है।

मनरेगा कार्यों की वित्‍तीय जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

39. ( क्र. 1733 ) श्री मधु भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) बालाघाट जिले में 1 जनवरी 2024 से प्रश्‍न दिनाँक तक मनरेगा योजना में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या प्रत्येक जिले में राशि का आवंटन बराबर मात्रा में किया जाता है? शासन का सर्कुलर/आदेश उपलब्ध करावें। (ख) जिला बालाघाट में वर्ष 2025-26 में कितनी ग्राम पंचायतों को किस-किस जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों की अनुशंसा पर मनरेगा योजना से सुदुर सड़क, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन, स्टाप डेम के साथ-साथ समस्‍त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई? अनुशंसा की प्रति सहित कार्यों की वर्तमान स्थिति एवं भुगतान की स्थिति बतायें। (ग) क्या अन्य जिलों की अपेक्षा बालाघाट जिले में आवंटित राशि अपेक्षाकृत कम दी गई है, क्‍यों? (घ) बालाघाट जिले में जिला पंचायत अंतर्गत कितने क्षतिग्रस्त भवन है? बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री सड़कों की वर्तमान भौतिक एवं भुगतान की स्थिति बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बालाघाट जिले में 1 जनवरी 2024 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा योजना अंतर्गत सामग्री मद में आवंटित राशि की विकासखण्डवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट '' अनुसार है। जी हाँ। शासन का सर्कुलर/आदेश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ख) जिला-बालाघाट में वित्‍तीय वर्ष 2025-26 में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों की अनुशंसा पर मनरेगा योजना से सुदूर सड़क, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन, स्टॉप डेम की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय नहीं की गई है। उक्त कार्यों के अतिरिक्त शेष अन्य कार्यों को ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय स्वीकृतियां सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय की गई है। कार्यों की वर्तमान एवं भुगतान की स्थिति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट '' अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) बालाघाट जिले में जिला पंचायत अंतर्गत कुल 30 ग्राम पंचायत भवन क्षतिग्रस्त है। बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री सड़कों की वर्तमान भौतिक एवं भुगतान की स्थिति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट '' अनुसार है।

खाद वितरण हेतु सुचारू व्‍यवस्‍था सुनिश्‍िचत किया जाना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

40. ( क्र. 1739 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रबी एवं खरीफ की फसल की बुआई के समय कृषकों को विभिन्‍न प्रकार के रासायनिक उर्वरक की आवश्‍कता होती हैं उक्‍त उर्वरक की पूर्ति हेतु शासन स्‍तर से सहकारी सोसायटियों, डबल लॉक एवं एम.पी. एग्रो के माध्‍यम से की जाती हैं, जिसके कारण वितरण केन्‍द्रों पर कृषकों की भारी भीड़ होती हैं तथा खाद वितरण में विवाद की स्थिति उत्‍पन्‍न होती हैं यदि हाँ, तो। (ख) प्रश्‍नांश (क) उत्‍तर यदि हाँ, में हैं तो रासायनिक खाद के सुचारू वितरण के लिये व किसानों को सुविधा अनुसार खाद प्राप्‍त हो सके इस हेतु क्‍या शासन द्वारा किसानों के रजिस्‍ट्रेशन कर (समर्थन मूल्‍य पर फसल क्रय की भांति) खाद का वितरण किये जाने हेतु शासन द्वारा योजना बनायी जावेंगी? यदि हाँ, तो कब तक। यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या विधानसभा क्षेत्र पिपरिया जिला नर्मदापुरम के विकासखण्‍ड पिपरिया की भांति बनखेड़ी में भी उर्वरक वितरण हेतु डबल लॉक जैसे शासकीय गोदाम बनाकर उर्वरक वितरण किये जाने हेतु डबल लॉक गोदाम का निर्माण किया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्‍यों?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। उर्वरक वितरण केन्द्रों पर कृषकों की भारी भीड़ एवं विवाद की स्थिति निर्मित न हो, इसलिए आवश्‍यकतानुसार अतिरिक्‍त विक्रय काउंटर स्‍थापित किये जाते हैं। (ख) एवं (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

ग्रामों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पक्की सड़कों का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

41. ( क्र. 1781 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 में कितने ग्राम व टोले ऐसे हैं, जो कहीं से भी पक्की सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं? विकासखंड अनुसार बताने का कष्ट करें? (ख) आज तक भी इन ग्रामों तक पक्की सड़क न बनने का कारण क्या है? (ग) क्या इन ग्रामों अथवा टोलों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनाने का कार्य किया जावेगा? (घ) यदि हाँ, तो कब तक इन ग्रामों, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) MPSeDC के द्वारा GIS विश्‍लेषण से प्राप्त मजरे/टोलों का संपर्कता सर्वे ऐप के माध्यम से किए गए सर्वे के अनुसार सिवनी-मालवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 में विकासखण्ड सिवनी-मालवा में 25 संपर्कविहीन बसाहट एवं विकासखण्ड केसला में 21 संपर्कविहीन बसाहटों का चिन्हांकन किया गया है। PMGSY-IV के दिशा-निर्देशानुसार ग्रामों के अंतर्गत की संपर्कविहीन बसाहटों का चिन्हांकन किया गया है जिसमें विकासखण्ड सिवनी-मालवा में 03 बसाहटें एवं विकासखण्ड केसला में 11 बसाहटें चिन्हांकित है। (ख) PMGSY-I के दिशा-निर्देश अनुसार जनगणना 2001 के आधार पर सामान्य विकासखण्ड में 500+ एवं आदिवासी विकासखण्ड में 250+ तक के संपर्कविहीन ग्रामों को एकल संपर्कता के प्रावधान अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सिवनी-मालवा के विकासखण्ड सिवनी-मालवा (सामान्य) में 500+ आबादी के संपर्कविहीन सभी पात्र ग्रामों एवं विकासखण्ड केसला (आदिवासी) में 250+ आबादी के संपर्कविहीन सभी पात्र ग्रामों को एकल संपर्कता प्रदान कर दी गई है। संपर्कविहीन ग्राम, जो कि योजनांतर्गत अपात्र हैं, पक्की सड़क से नहीं जोडे गए है। (ग) PMGSY-IV योजना के दिशा-निर्देशानुसार जनगणना 2011 के आधार पर सामान्य विकासखण्ड में 500+ आबादी एवं आदिवासी विकासखण्ड में 250+ आबादी की संपर्कविहीन पात्र बसाहटों को एकल संपर्कता प्रदान किया जाना है। (घ) भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्‍चात पक्की सड़क बनाया जाना संभव है।

सागर नगर में नवीन खेल स्टेडियम का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

42. ( क्र. 1789 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंत्री जी ने बजट सत्र के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक नवीन स्टेडियम का निर्माण किये जाने की घोषणा की गई थी। यदि हाँ, तो इस हेतु प्रत्येक स्टेडियम निर्माण के लिये कितना बजट प्रावधानित किया गया है? इस संबंध में अब तक शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नवीन स्टेडियम निर्माण हेतु बजट कब तक आंवटित करा दिया जायेगा, समय-सीमा बतायें। (ग) सागर नगर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित खेल परिसर स्थित भवन अत्यंत प्राचीन है, जो पूर्ण रूप से उपयोगी सिद्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इस भवन का सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य कराया जाना अतिआवश्यक है, तो क्या शासन के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, जिससे इस भवन की सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य कराया जा सके। (घ) यदि हाँ, तो यह कितनी राशि का है एवं कब तक बजट उपलब्ध करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं। बजट सत्र 2025-26 के अंतिम कार्य दिवस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद् बोधन में कहा है। विभाग द्वारा योजना के अनुमोदन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है, अभी योजना के लिए विभागीय बजट में राशि                 रू. 25.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (ख) उत्‍तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) खेल परिसर सागर के सुदृढ़ीकरण/मरम्मत कार्य हेतु राशि रू. 281.14 लाख का प्राक्कलन प्राप्त हुआ था प्रकरण स्थाई वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा संशोधित एवं औचित्य पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। प्रस्ताव प्राप्त होने पर पुनः स्थाई वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।             (घ) उत्‍तरांश (ग) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

महाविद्यालय खोले जाने की स्‍वीकृति

[उच्च शिक्षा]

43. ( क्र. 1803 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अरनिया कलाँ में महाविद्यालय खोले जाने की मांग वर्षों से की जा रही है? अरनिया कलाँ में विद्यालय खुलता है तो विधानसभा के सैकड़ों ग्रामों को इसका लाभ मिलेगा क्या विभाग में महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक महाविद्यालय खोला जाना है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : जी हाँ। जी नहीं। विभागीय मापदण्‍डों की पूर्ति न होने के कारण कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अरनिया कलाँ में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है।

स्वसहायता समूह एवं ग्राम संगठनों को दिए गए लोन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 1806 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में विगत 2 वर्षों में कितने स्व-सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों के माध्यम से कितनी महिलाओं को ऋण प्रदान कि‍ये गए? यदि हाँ, तो स्व-सहायता समूह व ग्राम संगठनों की सूची समस्त जानकारी सहित उपलब्ध करावें। (ख) क्या स्व सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों को शासन द्वारा दिए जाने वाले ऋण का ऑडिट किया जाता है? यदि हाँ, तो अब तक कितने स्व सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों का ऑडिट किया गया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) शाजापुर जिले में विगत 2 वर्षों में कुल 163 ग्राम संगठनों द्वारा कुल 567 स्व-सहायता समूहों को राशि रूपये 5,69,50,000 ऋण प्रदान किया गया है तथा कुल 567 स्व-सहायता समूहों द्वारा कुल 3987 महिलाओं को राशि रू. 5, 69,50,000 ऋण प्रदान किया गया है। स्व-सहायता समूह व ग्राम संगठनों की सूची संबंधी समस्त जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्ट -1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जी हां, भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, दिल्ली के पत्र No. J-11060/19/2021-RL-Part (1) (376505) दिनांक 07/04/2025 "हमारा धन, हमारा हिसाब-महिला समूह वित्त-अंकेक्षण अभियान - 2.0" वर्तमान में ऑडिट कैम्पेन चल रहा है, वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत 2630 स्व-सहायता समूह का एवं 214 ग्राम संगठनों का अंकेक्षण किया जा चुका है, कैम्‍पेन की गाइड-लाइन के अनुसार शेष 289 ग्राम संगठन का माह अगस्त 2025 तक एवं शेष 3499 स्व-सहायता समूह का ऑडिट प्रक्रिया प्रचलन में है।

कृषि उपज मण्डी समिति में किये गये भ्रष्टाचार

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

45. ( क्र. 1837 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले की कृषि उपज मण्डी समिति शिवपुरी/बदरवास/लुकवासा/बैराड़ के प्रभारी सचिव रामकुमार शर्मा द्वारा दिनांक 09.12.2023 को बैराड़ मण्डी में आहूत बैठक में स्वीकृत ठहराव प्रस्ताव क्र. 04 पर तत्कालीन भारसाधक अधिकारी के कूटरचित हस्ताक्षर किये गये जिसकी शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पोहरी द्वारा पत्र क्रमांक 1161 दिनांक 12/02/2024 से कलेक्टर जिला शिवपुरी को कार्यवाही हेतु जांच प्रतिवेदन भेजा गया था, यदि हाँ, तो इस पर कलेक्टर शिवपुरी द्वारा क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की प्रति संलग्न कर जानकारी दें कि यदि कलेक्टर शिवपुरी द्वारा कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? (ख) विगत 03 वर्षों से कृषि उपज मण्डी समिति बैराड़ में डाक नीलामी एवं अनुबंध पत्रक का कार्य किन-किन के द्वारा किया गया उनका नाम एवं पद एवं विगत 03 वर्षों में बनाये गये अनुबंध पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें? (ग) क्या कृषि उपज मण्डी समिति शिवपुरी के प्रभारी सचिव रामकुमार शर्मा द्वारा शिवपुरी मण्डी में प्रतिदिन लगभग 2500 ट्रॉली प्याज की आवक हुई, परंतु उसके प्रवेश, अनुबंध, तौल, भुगतान ऑनलाइन नहीं किये गये, यदि हाँ, तो टैक्स घोटाला क्यों? माह मार्च से जून 2025 तक का विवरण ऑनलाइन रिकॉर्ड की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें। (ड.) मण्डी निरीक्षक रामकुमार शर्मा पर शिवपुरी/बदरवास/लुकवासा/बैराड़ सहित चार मण्डी का प्रभार देने के लिए मण्डी बोर्ड क्यों मेहरवान है?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। मण्‍डी बोर्ड में संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है। (ख) ग्‍वालियर संभाग की कृषि उपज मंडी समिति बैराड़ में विगत विगत 03 वर्षों में डाक नीलामी एवं अनुबंध पत्रक का कार्य                (1) श्री नागेन्‍द्र यादव, सहायक उपनिरीक्षक (2) श्री मनीराम बाथम, सहायक उ‍पनिरीक्षक (3) श्री अमन शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक (4) श्री रामकुमार शर्मा सहायक उपनिरीक्षक, सेवानिवृत्‍त (5) श्री राजेन्‍द्र वर्मा,भृत्‍य द्वारा किया गया है। विगत 03 वर्षों में बनाये गये अनुबंध (पोर्टल अनुसार) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ  अनुसार है। (ग) जी नहीं। माह मार्च से जून 2025 तक प्‍याज की आवक 456685 क्विंटल हुई है। माह मार्च से जून 2025 तक प्‍याज के 17783 अनुबंध तौल एवं भुगतान ऑनलाईन किये गये है। ई-अनुज्ञा ऑनलाईन पोर्टल अनुसार रिकार्ड की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ब  अनुसार है। (घ) प्रशासनिक व्यवस्था अन्‍तर्गत            श्री रामकुमार शर्मा, मण्डी निरीक्षक (प्रभारी सचिव) को कृषि उपज मण्डी समिति बैराड़ जिला शिवपुरी को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ कृषि उपज मण्डी समिति बदरवास जिला शिवपुरी एवं शिवपुरी जिला शिवपुरी का प्रभार तत्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त रूप से प्रभार सौंपा गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

कृषकों हेतु खाद वितरण की नीति

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

46. ( क्र. 1922 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग की कृषकों को खाद वितरण की क्या नीति है?                  (ख) कितने प्रतिशत खाद नगद मंडी में डी.एम.ओ. द्वारा तथा कितने प्रतिशत खाद कृषकों को सहकारी समिति के माध्यम से तथा कितने प्रतिशत खाद कृषकों को प्राइवेट खाद्य विक्रेताओं द्वारा दिया जाता है? (ग) खरीफ में कितने मैट्रिक टन खाद, यूरिया, डीएपी, पोटाश नर्मदापुरम जिले में लगता है? (घ) अभी तक कितने मैट्रिक टन खाद जिला नर्मदापुरम में वितरण किया गया?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी संलग्न  परिशिष्ट  अनुसार  है। (ख) विपणन संघ के डबल लॉक विक्रय केंद्रों, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, निजी क्षेत्र के विक्रेताओं को प्रदाय उर्वरक की संपूर्ण मात्रा कृषकों को विक्रय के लिये होती है। सहकारिता एवं निजी क्षेत्रों में उर्वरकों की अनुपातिक  जानकारी संलग्न  परिशिष्ट  अनुसार  है।          (ग) नर्मदापुरम जिले में गत खरीफ 2024 के विक्रय के आधार पर यूरिया 65293 मैट्रि‍क टन, डीएपी 31065 मैट्रि‍क टन एवं एमओपी 1333 मैट्रि‍क टन लगता है। (घ) नर्मदापुरम जिले में दिनांक 21.07.2025 तक 69892 मैट्रि‍क टन उर्वरकों का वितरण (विक्रय) किया गया है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

ग्राम रोजगार सहायकों को ग्राम पंचायत का वित्तीय प्रभार सौंपा जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

47. ( क्र. 1931 ) सुश्री मंजू राजेन्‍द्र दादू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जून 2025 की स्थिति में जिला पंचायत बुरहानपुर अन्तर्गत जनपद पंचायतों में रोजगार सहायकों के पास ग्राम पंचायत का वित्तीय प्रभार है? यदि हाँ, तो ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायतवार एवं नामवार जानकारी देवें। (ख) जिला बुरहानपुर में कितनी ग्राम पंचायतों में 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2025 तक की स्थिति में रोजगार सहायकों को वित्‍तीय अधिकार दिये गये है। आदेशों एवं निर्देशों की प्रति उपलब्ध करायें एवं यह भी बताएं कि वर्तमान में जनपद पंचायत खकनार में रोजगार सहायकों को ग्राम पंचायत का वित्तीय प्रभार क्यों नहीं दिया गया। (ग) क्या 30 जून 2025 तक की स्थिति में ज.पं. बुरहानपुर की ग्राम पंचायत भावसा एवं धामनगांव में रोजगार सहायकों के पास वित्तीय प्रभार है। यदि हाँ, तो कितने समय से एवं किन निर्देशों के तहत है। यदि वित्तीय प्रभार नियम विरूद्ध दिये गए है तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है एवं जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी। विस्‍तृत जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के सदंर्भ में क्या आदेश दिनांक से इन ग्राम पंचायतों से आहरण की गई पूर्ण राशि ब्याज सहित वसूल की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक एवं नहीं तो क्यों? आहरण की गई राशि का विस्‍तृत विवरण कार्यवार देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) हाँ, जून 2025 की स्थिति में भावसा में श्री रफिक तडवी और धामनगांव में श्री जयेश शिन्‍दे ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) को सचिव का अतिरिक्‍त प्रभार सौंपा गया था। बुरहानपुर जिले में वर्तमान में ग्राम रोजगार सहायकों के पास ग्राम पंचायतों का वित्‍तीय प्रभार नहीं है। (ख) बुरहानपुर जिले में 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2025 की स्थिति में समय-समय पर जनपद पंचायत बुरहानपुर के 19 एवं जनपद पंचायत खकनार के 16 कुल 35 ग्राम रोजगार सहायकों (सहायक सचिवों) के ग्राम पंचायत सचिव का अतिरिक्‍त प्रभार सौंपा गया था। आदेशों एवं निर्देशों की प्रति की जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट- 1 अनुसार है। वर्तमान में जनपद पंचायत खकनार में के रिक्‍त ग्राम पंचायतों में अन्‍य पंचायत में पदस्‍थ सचिव को अतिरिक्‍त प्रभार/दायित्‍व सौंपे जाने से ग्राम रोजगार सहायकों को ग्राम पंचायत का वित्‍तीय प्रभार नहीं दिया गया। (ग) हाँ। जनपद पंचायत बुरहानपुर की ग्राम पंचायत भावसा एवं धामनगांव में रोजगार सहायकों (सहायक सचिव) के पास क्रमशः दिनांक 06.01.2023 एवं दिनांक 21.07.2023 से अतिरिक्त प्रभार था। सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल के पत्र क्र.एफ-932/761/13122/P1 भोपाल दिनांक 06.07.2013 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में ग्राम पंचायत भावसा एवं धामनगांव में रोजगार सहायकों (सहायक सचिव) को ग्राम पंचायतों का प्रभार सौंपा गया था। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश (ग) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। आहरण की गई राशि का विस्‍तृत विवरण पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट- 2 अनुसार है।

जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंकों में महंगाई भत्‍ता एवं गृह भाड़ा भत्‍ते का भुगतान

[सहकारिता]

48. ( क्र. 1934 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्या. एवं प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के द्वारा अपने कर्मचारियों को 01 जुलाई 2024 एवं 01 मई 2025 की बढ़ी हुई मंहगाई का भुगतान किया जा रहा है। यदि हाँ, तो बैंकों का नाम बताये एवं ऐसे कौन-कौन से जिला बैंक है जिन्होंने माह जून 2025 तक भुगतान नहीं किया है। जिन जिला बैंकों के द्वारा जून 2025 तक भुगतान नहीं किया है वह बैंक क्या जुलाई 2025 की वेतन में भुगतान कर देंगे? (ख) यदि नहीं, तो क्या यह मा.मुख्यमंत्री जी के घोषणा एवं शासन के आदेशों की अवहेलना माना जायेगा। यदि हाँ, तो आगे क्या कार्यवाही होगी संबंधितों पर। म.प्र. शासन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03 अप्रैल 2025 से देय गृह भाडा भत्ता के भुगतान हेतु जिला बैंको को पंजीयक सहकारिता म.प्र. भोपाल के द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध कराये, यदि नहीं, तो कब तक आदेश जारी हो जायेंगे? (ग) कितने जिला बैंकों में छठा वेतनमान लागू हैं उनके नाम बतायें। क्या छठा वेतनमान भुगतान कर रहे बैंकों को आज दिनांक तक सातवें वेतनमान का लाभ क्यों नहीं किया जा रहा हैं, कब लागू करा दिया जायेगा?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित एक शेड्यूल्ड बैंक है तथा बैंक के कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर नियमानुसार महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश के 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में से               29 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा दिनांक 01.07.2024 एवं 01.01.2025 से बढ़ी हुई महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। जानकारी संलग्न  परिशिष्ट अनुसार है। शेष 09 बैंकों में से 05 बैंकों यथा- सिवनी, ग्वालियर, गुना, मंदसौर एवं सीधी बैंक द्वारा माह जुलाई 2025 के वेतन से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जावेगा। शेष 04 बैंकों यथा- शिवपुरी, भिण्ड, मुरैना एवं होशंगाबाद की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने से भुगतान किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। (ख) जी नहीं। उत्तरांश (क) के अनुसार म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल एवं 34 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाकर ही भत्तों के संबंध में आदेश जारी किये जाते हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) 09 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ग्वालियर, भिण्ड, दतिया, रायसेन, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, शहडोल एवं सीधी में छठवां वेतनमान लागू है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पृथक-पृथक प्रशासनिक एवं वित्तीय इकाई है। बैंकों की आर्थिक सुदृढ़ता के आधार पर ही वेतनमान स्वीकृत किये जाते है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बारह"

आई.टी.आई. नवीन सत्र हेतु भवन की व्‍यवस्‍था

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

49. ( क्र. 1981 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/2024/203/ जबलपुर दिनांक 11/12/2024 द्वारा बालाघाट जिले के विकासखंड वारासिवनी एवं खैरलांजी में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आई.टी.आई. को सत्र प्रारंभ करने हेतु अस्थाई भवन के चयन हेतु पत्र जारी किया गया था? यदि हाँ, तो क्या अस्थाई भवन का चयन कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण देवें (ख) आई.टी.आई. सत्र प्रारंभ करने हेतु भवन के चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर कक्षाएं कब तक प्रारंभ कर दी जाएंगी? समय-सीमा बताएं?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) विभाग की नीति प्रत्‍येक विकासखण्‍ड में 01 शासकीय आई.टी.आई. खोलने की है। वर्तमान में 51 विकासखण्‍ड ऐसे है, जहां शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं है, इन विकासखण्‍डों में विकासखण्‍ड वारासिवनी एवं खैरलांजी भी सम्मिलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पत्रों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

50. ( क्र. 1985 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिसिल 8-18/2024 (सीपीपी-I पीयू )/44426 दिनांक 06 मार्च 2025 जारी किया गया है यदि हाँ, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है उक्त से संबंधित समस्त जारी आदेशों, जाँच प्रतिवेदन की प्रति सहित जानकारि‍यां उपलब्ध करायें। (ख) क्या मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन पत्र क्रमांक 795/133/आउशि/शा-5अ/2024 दिनांक 01/04/2024 पत्र विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी धीरेन्द्र शुक्ला के हस्ताक्षर से जारी हुआ है यदि हाँ, तो संबंधित पत्र पर क्या कार्यवाही की गई संपूर्ण कार्यवाही से संबंधित जारी आदेशों को उपलब्ध करायें एवं संबंधित दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है जानकारी दस्तावेजों सहित उपलब्ध करायें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। पत्र पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। पत्र में लेख अनुसार राशि रूपये 40,36,50,000/- (रुपये चालीस करोड़ छत्तीस लाख, पचास हजार मात्र) ICICI बैंक एम.पी. नगर, भोपाल को अंतरित कर दी गई है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

एक ही स्थान पर लम्बे समय से पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी

[सहकारिता]

51. ( क्र. 2012 ) श्री भगवानदास सबनानी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर एवं भोपाल जिले के सहकारिता विभाग के कार्यालयों में अनेक कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ है? उनके नाम/पदनाम/पदस्थता दिनांक सहित जानकारी दें। (ख) लम्बे समय तक लगातार एक ही जिले में पदस्थ कर्मचारियों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के क्या निर्देश हैं? निर्देशों की प्रति दें। लम्बी अवधि से पदस्‍थ इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण कब तक किया जावेगा? (ग) उक्त श्रेणी के कर्मचारियों के विरूद्ध कितनी शिकायतें कब से लम्बित हैं? नामवार, शिकायतवार तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट '' अनुसार(ख) कर्मचारियों की पदस्‍थी के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर परिपत्र निर्देश जारी किये गये है, जिसमें पति-पत्‍नी को एक ही स्‍थान पर पदस्‍थ किये जाने, गंभीर बीमारी, न्‍यायालयीन निर्णय तथा प्रशासनिक कार्य सुविधा आदि के कारण लंबी अवधि तक एक ही जिले में कर्मचारियों की पदस्‍थापना की स्थिति निर्मित हो जाती है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। सामान्‍य प्रशासन विभाग के निर्देश की प्रति  पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट '' अनुसार। (ग) उक्त श्रेणी के कर्मचारियों के विरूद्ध नामवार, कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

डबरा शहर में आयुष औषधालय केंद्र खोला जाना

[आयुष]

52. ( क्र. 2020 ) श्री सुरेश राजे : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर अंतर्गत आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक औषधालय किस-किस स्थान पर संचालित हैं? प्रत्येक केंद्र में संवर्गवार स्वीकृत, भरे, रिक्त तथा वर्तमान में कार्यरत संवर्गवार प्रत्येक स्टाफ कब से कार्यरत है? इनका संपर्क (मोबाइल नंबर) तथा औषधालय खुलने एवं बंद होने का समय बताएं। (ख) डबरा शहर की वर्तमान जनसंख्या लगभग दो लाख है किन्तु शहर में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक औषधालय केंद्र अभी तक स्वीकृत नहीं होने से मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, डबरा शहर में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक औषधालय केंद्र जनहित में कब तक स्वीकृत कर खोला जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

आयुष मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  अनुसार। औषधालय प्रातः 09:00 से 04:00 बजे तक। (ख) बजट उपलब्धता अनुसार समय-समय पर नवीन आयुष औषधालय स्वीकृत किये जाते है। निश्‍िचत समय अवधि बताया जाना संभव नहीं।

डबरा में आई.टी.आई. महाविद्यालय खोला जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

53. ( क्र. 2021 ) श्री सुरेश राजे : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील भितरवार, चीनोर, डबरा, पिछोर, बिलौआ क्षेत्र में आई.टी.आई. महाविद्यालय नहीं होने के कारण आसपास के छात्र-छात्राएं 50-70 किलोमीटर दूर ग्वालियर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं जिससे कई होनहार गरीब छात्र-छात्राएं इस शिक्षा से वंचित हैं और कई पढ़ना छोड़ चुके हैं, उक्त तहसीलों से डबरा शहर की दूरी लगभग 15-30 किलोमीटर है जो कि‍ भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बीच में है, डबरा शहर में आई.टी.आई. महाविद्यालय के लिए पर्याप्त शासकीय भूमि उपलब्ध है एवं उक्त सभी तहसीलों को जोड़कर लगभग 06 लाख से अधिक जनसंख्या है ऐसी स्थिति में छात्र-छात्राओं के हित में क्या आई.टी.आई. महाविद्यालय खोला जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? समयावधि बताएं, यदि नहीं, तो क्यों?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : विभाग की नीति प्रत्‍येक विकासखण्‍ड में 01 शासकीय आई.टी.आई. खोलने की है। वर्तमान में 51 विकासखण्‍ड ऐसे है, जहां शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं है, इन विकासखण्‍डों में विकासखण्‍ड भितरवार एवं डबरा भी सम्मिलित है। ग्राम चीनोर विकासखण्‍ड भितरवार तथा ग्राम पिछोर, बिलौआ विकासखण्‍ड डबरा के अंतर्गत आता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

भोज मुक्‍त विश्‍वविद्यालय में अवैध नियमितीकरण

[उच्च शिक्षा]

54. ( क्र. 2045 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 2437 सदन दिनांक 20/03/2025 के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने आश्‍वासन दिया था कि भोजमुक्त विश्‍वविद्यालय में सत्र 2013 एवं 14 की गई अवैध नियुक्ति/नियमितीकरण के संबंध में जांच कराई जाएगी, उस आश्‍वासन पर की गई संपूर्ण कार्यवाही दस्तावेजों सहित एवं जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायें? यदि जांच नहीं की गई है तो क्यों कारण बताएं? (ख) भोज मुक्त विश्‍वविद्यालय में 2003 के संविदा कर्मचारियों का 2013 में नियमितीकरण किया गया इसके उपरांत शासन ने उक्त नियमितीकरण निरस्त किया, इसके उपरांत रवि अचंटा,ज्योति गुप्ता,विजया वर्मा,रमेश वानखेडे, तरुण धुर्वे,लता रैकवार न्यायालय नहीं गए, इनको वेतन भुगतान किस नियम से किया जा रहा है? इन संबंधितों को वेतन भुगतान करने वाले अधिकारी कुल सचिव,स्थापना प्रभारी,फाइनेंस ऑफिसर,लेखा शाखा प्रभारी के नाम पदनाम की सत्र 2013 से वर्तमान सत्र तक की सूची उपलब्ध कराएं एवं किए गए कुल भुगतान की राशि की जानकारी उपलब्ध करायें? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) विश्‍वविद्यालय में पद परिवर्तन कर जो नियमितीकरण/नियुक्ति सत्र 2013 एवं 14 में की गयी है उन कर्मचारियों अधिकारियों की संख्या 30 है परंतु पूर्व विधानसभा प्रश्‍न में पद परिवर्तन कर्मचारियों की संख्या 3 दर्शायी गई है, सदन को संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के नाम एवं पदनाम की जानकारी उपलब्ध करायें? (घ) विश्‍वविद्यालय में 2013 एवं 14 में किए गए नियमितीकरण/नियुक्ति आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम सहित हस्ताक्षर करने संबंधी आदेश/प्रभार संबंधी नस्ती व समस्त दस्तावेज उपलब्ध करायें?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जांच समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदन अप्राप्‍त है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्‍नांकित कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया था, अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) श्रेणी परिवर्तन कर तीन कर्मचारियों का ही नियमितीकरण किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) डॉ. प्रवीण जैन, तत्‍कालीन निदेशक एवं प्रभारी कुलसचिव द्वारा हस्‍ताक्षर किए गए है। शेष  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  अनुसार है।

आजीविका मिशन में प्रशिक्षण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

55. ( क्र. 2046 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रशिक्षण मद से कुल कितना व्यय किया गया? कितने ज़िलों क़ो समुदाय के प्रशिक्षण हेतु कितनी राशि प्रदाय की गयी? ज़िलेवार बताये? (ख) प्रशिक्षण हेतु ज़िलों क़ो राशि जारी करने के पूर्व किस सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लिया गया? अनुमोदन की प्रति उपलब्ध कराएं? प्राप्त राशि से ज़िलों द्वारा कराए गए प्रशिक्षण की संख्या, प्रशिक्षण स्थान एवं प्रतिभागियों की संख्या ज़िलेवार बताएं? (ग) प्रशिक्षण मद की राशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु किया गया है तो बताये? यदि हाँ, तो क्यों और किसक़े अनुमोदन से? (घ) विगत एक वर्ष से लेकर आज तक किन-किन जन प्रतिनिधियों के कार्यक्रम में समूह परीक्षण के मद या अन्य मद से आजीविका मिशन से राशि जारी की गई उन जन प्रतिनिधियों के पद क्या क्या हैं? कितनी राशि जन प्रतिनिधियों के कार्यक्रम में खर्च की गई कार्यक्रम का नाम व खर्च की गई कुल राशि कितनी है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रशिक्षण मद में कुल राशि रूपये 12,29,60,626/- का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में हुआ है। जिलेवार प्रशिक्षण मद में राशि रूपये 15,01,24,660/- की वित्तीय सीमा प्रदाय राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ख) प्रशिक्षण हेतु राशि जारी करने हेतु प्रशासकीय/सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया नोटशीट के प्रति पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट-02 अनुसार है। प्राप्त राशि से जिलेवार कराये गये प्रशिक्षण की संख्या, प्रशिक्षण का स्थान एवं प्रतिभागियों की संख्या की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) विगत एक वर्ष से लेकर आज तक आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के पद, क्रार्यक्रम का नाम एवं व्यय राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट-03 अनुसार है।

शा. महाविद्यालय, नरयावली के भवन निर्माण का पुनरीक्षित प्राक्कलन

[उच्च शिक्षा]

56. ( क्र. 2073 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महाविद्यालय, नरयावली के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि हाँ, तो स्वीकृति वर्ष, लागत सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में स्वीकृत भवन के लिए विभाग द्वारा निर्माण हेतु कौन सी कार्य एजेन्सी नियुक्त की गई थी एवं क्या निर्माण कार्य निर्माण एजेन्सी द्वारा किया गया था? (ग) यदि कार्य एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था तो कार्य एजेन्सी के विरूद्ध क्या विभाग ने कार्यवाही की थी? यदि हाँ, तो जानकारी देवें तथा क्या विभाग द्वारा नवीन कार्य एजेन्सी नियुक्त की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (घ) क्या स्वीकृत वर्ष की लागत एवं वर्तमान में भवन की लागत में विभाग के एस.ओ.आर. के कारण लागत/राशि में वृद्धि हुई है तथा विभाग द्वारा क्या पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति हेतु विभाग को प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त प्राक्कलन स्वीकृति विभाग द्वारा कब तक प्रदान की जाएगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, शासकीय महाविद्यालय, नरयावली के भवन निर्माण हेतु राज्य शासन के पत्र क्रमांक एफ 21-4/2015/38-2, दिनांक 29/06/2021 द्वारा 434.78 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। (ख) शासकीय महाविद्यालय नरयावली के भवन निर्माण का कार्य दिनांक 29.06.2021 के अनुसार भोपाल विकास प्राधिकरण को आवंटित किया गया था। भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माण करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण विभाग द्वारा दिनांक 08/12/2023 को निर्माण एजेन्सी परिवर्तित कर पी.आई.यू. (पी.डब्ल्यू.डी.) को निर्माण एजेन्सी नियुक्त किया गया है। पी.आई.यू. (पी.डब्ल्यू.डी.) द्वारा भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। (ग) जी नहीं, जी हाँ। दिनांक 08/12/2023 को निर्माण एजेन्सी परिवर्तित कर पी.आई.यू. (पी.डब्ल्यू.डी.) को निर्माण एजेन्सी नियुक्त किया गया है। (घ) जी हाँ। जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अनियमितताओं की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

57. ( क्र. 2076 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा उक्‍त योजनाओं में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितने-कितने कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं? कृपया स्‍वीकृत राशि की जिला दतिया विधानसभावार अलग-अलग जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत क्या मापदंड निर्धारित किये गये हैं? उक्त योजना अंतर्गत दतिया जिला सहित दतिया जिले में कितनी-कितनी सड़कें कितने-कितने ग्रामों को योजना में शामिल किया गया है? उक्त सड़कों के संधारण/मरम्मत के लिए क्या नियम-निर्देश हैं? दतिया जिले में उक्त योजनांतर्गत कितना आवंटन जारी किया गया है तथा कितने ग्राम प्रस्तावित किये गये हैं? कृपया प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावों के प्राक्कलन तैयार कर वरि. कार्यालय को प्रेषित कर दिये गये हैं? यदि हाँ, तो उक्त ग्रामों/सड़कों का कार्य कब प्रारंभ किया जायेगा? (ग) क्या दतिया जिले में विभाग/ग्राम पंचायत द्वारा अमृत सरोवर योजना अंतर्गत तालाब बनाये गये हैं? यदि हाँ, तो वर्तमान में उक्त निर्मित तालाबों की क्या हालात है तथा उक्त तालाबों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? कृपया विवरण दें तथा तालाबों के वर्तमान हालातों को देखते हुये राज्य स्तरीय कमेटी गठित कर भौतिक सत्यापन प्रश्‍न दिनांक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हाँ, तो कब तक? कृपया वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के ग्राम पंचायतवार अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें। कृपया ग्राम पंचायत जिगना, कटीली, दुर्गापुर, बसई, बरधुंआ, सतलौन, सनौरा, बहादुरपुर, डोंगरपुर की ग्राम पंचायतों के एम.बी. बुक, बिल व्हाउचर्स, कैशबुक, ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराते हुये उक्त पंचायतों द्वारा किये गये कार्यों की जाँच दल गठित कर, भौतिक सत्यापन कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या सामान्‍य प्रशासन विभाग एवं चुनाव आयोग के नियम-निर्देशों की उपेक्षा एवं अवहेलना करते हुये तत्कालीन कलेक्टर         श्री संदीप माकीन द्वारा जनपद पंचायत दतिया के सी.ई.ओ. श्री गिरिराज दुबे को दतिया में 3 वर्ष से अधिक कार्यकाल होने पर भी जनजातीय विभाग में पदस्थ किया गया था? यदि हाँ, तो राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक/47 भोपाल 18.07.23 द्वारा 3 वर्ष से अधिक सी.ई.ओ. पद पर कार्यकाल दिनांक 18.07.2023 द्वारा श्री गिरिराज दुबे को अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी दतिया नियुक्त किये जाने की अनुमति दी गई थी? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रभार दिये जाने की अनुमति दी गई थी? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करायें और यदि नहीं, तो तत्कालीन कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त प्रभार किस उद्देश्य एवं कारण से दिया गया था? कृपया कारण सहित अवगत करायें। क्या गंभीर शिकायतों एवं आरोपों के बावजूद श्री विनीत त्रिपाठी को संयोजक पद एवं जनपद पंचायत, दतिया के सी.ई.ओ. के पद पर रहते हुये दतिया जिले का कुल कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक होने के कारण सामान्‍य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति का पालन क्यों नहीं किया गया है? कृपया कारण सहित अवगत करायें कि क्या शासन अपनी ही बनाई हुई नीति का पालन करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? कृपया राज्य शासन एवं कलेक्टर दतिया के मध्य हुये पत्राचार एवं आदेशों की प्रतिलिपियां प्रदान करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी विभाग के पोर्टल prd.mp.gov.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध अनुसार है। म.प्र. ग्रामीण सड़क प्राधिकरण अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पी.एम. जनमन योजना, मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना सड़क संपर्कता हेतु संचालित की जा रही है। दतिया जिले में कुल 11 कार्य वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (PMGSY), अंतर्गत जनसंख्या वर्ष 2011 के आधार पर 500+ आबादी की संपर्क विहीन बसाहटों को बारहमासी सड़क से एकल संपर्कता प्रदान करने के उद्देश्‍य से दिसम्बर 2024 में दिशा-निर्देश जारी। प्रधानमंत्री पी.एम. जनमन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति अंतर्गत बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति की बसाहटों को संपर्कता प्रदान करना है जिसकी जनसंख्या 100+ से है। उक्त योजना अंतर्गत 28 संपर्क विहीन बसाहटों को सड़क संपर्कता प्रदान करने हेतु चिन्हांकित किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत लागत के संबंध में प्रश्‍नांश (क) अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। संविदाकार द्वारा कार्य पूर्ण करने के उपरांत 5 वर्ष तक का संधारण करने का प्रावधान किया गया है। उक्तानुसार चिन्हांकित बसाहटों की पात्रता अनुसार स्वीकृति की जा सकेगी, अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) दतिया जिले में कुल 75 अमृत सरोवर तालाब निर्माण का कार्य किया गया था, वर्तमान में पूर्ण है। वर्ष 2025-26 में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत चयनित 10 अमृत सरोवर के तालाब प्रगतिरत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। वर्तमान में तालाब पूर्ण है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (घ) विभागीय आदेश क्रमांक 47 दिनांक 18.07.23 द्वारा श्री गिरिराज दुबे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया के पद पर पदस्थ किया गया था, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। विभागीय आदेश क्रमांक 6907 दिनांक 21.07.23 द्वारा श्री विनीत त्रिपाठी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की सेवायें जनजातीय कार्य विभाग से वापस लेते हुये श्री त्रिपाठी की पदस्थापना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दतिया, जिला दतिया के पद पर की गई है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अमानक पेस्टिसाइड विक्रय पर कार्यवाही

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

58. ( क्र. 2095 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2020 से विदिशा जिले में विभाग द्वारा बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं से कितना-कितना व कौन-कौन सा बीज खरीफ एवं रबी फसल का क्रय किया गया है? कितनी राशि का भुगतान किया गया है? बीज उत्पादक सहकारी संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें तथा बीज क्रय करने के नियम एवं निर्देश क्या हैं? क्या विभाग द्वारा अमानक बीज भी क्रय किया गया है? यदि हाँ, तो बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में कौन-कौन से व्यापारियों को कीटनाशक, उर्वरक, बीज विक्रय हेतु लायसेंस प्रदान किये गये हैं? फर्म का नाम, व्यक्ति का नाम, लायसेंस नंबर सहित विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में क्या विभागीय अधिकारी की मिलीभगत से नकली कीटनाशक, पेस्टिसाइड, उर्वरक, बीज आदि विक्रय हो रहे हैं? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा कितनी दुकानों पर जाकर नमूने लिए? प्रयोगशाला में कब-कब भेजकर जांच कराई गई? किन-किन कम्पनियों के पेस्टिसाइड, उर्वरक, बीज आदि अमानक पाये गये? कम्पनी के नाम सहित बतावें तथा विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब-कब की जावेगी? कब-कब, किसके द्वारा शिकायतें की गई? उन पर क्या कार्यवाही की गई? कितनी जांचें लंबित हैं? कितनी पूर्ण की जा चुकी हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में विदिशा जिले में कीटनाशक, पेस्टिसाइड, उर्वरक, बीज आदि के विक्रय का निरीक्षण/परीक्षण कब-कब, किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? किन-किन दुकानों के सेंपल लिए गए? नमूना लेने के विभाग के क्या नियम, निर्देश हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें। बिना लायसेंस के संचालित पेस्टिसाइड, उर्वरक, बीज आदि की कितनी दुकानें संचालित हैं? बिना लायसेंस के संचालित दुकानों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? बतावें। यदि नहीं, तो कब-तक की जावेगी?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं से प्रश्‍नाधीन अवधि में खरीफ एवं रबी में फसलवार क्रय बीज एवं भुगतान राशि का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-क अनुसार है। योजनान्‍तर्गत प्रावधान के अनुसार स्‍वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अनुरूप बीज उत्‍पादक संस्‍थाओं से आधार/प्रमाणित बीज क्रय किया जाता है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (ख) विदिशा जिले में जारी कीटनाशक, उर्वरक एवं बीज विक्रय लायसेंस की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ख अनुसार है। (घ) जी नहीं, यद्यपि नियमित कीटनाशक, पेस्टिसाइड, उर्वरक एवं बीज की गुणवत्‍ता नियंत्रण अंतर्गत लिये गये नमूने एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ग अनुसार है। (घ) प्रश्‍नाधीन अवधि में अधिकारीवार एवं विक्रय केन्द्रवार निरीक्षण/परीक्षण एवं लिये गये सेंपल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ग अनुसार है। नमूना लेने के नियम, निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-घ अनुसार है। जिला विदिशा में बिना लायसेंस पेस्टिसाइड, उर्वरक, बीज आदि दुकानों के संचालित होने की जानकारी संज्ञान में नहीं है। अत: शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

सड़क निर्माण की स्‍वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

59. ( क्र. 2102 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत हरसा बगौहा मार्ग डी.एम.एफ. से स्वीकृत है? यदि हाँ तो उक्त मार्ग का स्वीकृति दिनांक क्या है एवं सड़क निर्माण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या उक्त संपूर्ण मार्ग वन विभाग अंतर्गत आता है अथवा राजस्व विभाग भी शामिल है? यदि शामिल है तो कितना भाग वन विभाग का है एवं कितना भाग राजस्व विभाग का है? (ग) क्या राजस्व विभाग अंतर्गत आने वाले मार्ग का निर्माण करा लिया गया है? यदि हाँ तो कितना कार्य शेष बचा है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतावें। कब तक निर्माण कार्य पूर्ण कराया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, उक्त मार्ग डी.एम.एफ मद के पैकेज क्रमांक एम.पी.28 डी.एम.एफ.01 अंतर्गत हरसा मोड़ से सलैया मार्ग निर्माण नाम से स्वीकृत है, जिसकी कुल लम्बाई 12.00 कि.मी. है। उक्त मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 13.07.2023 को प्राप्त हुई एवं मार्ग का कार्यादेश दिनांक 06.10.2023 को संविदाकार को प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की स्टेडिंग कमेटी की 77वीं बैठक में दिनांक 30.01.2024 के अनुक्रम में वन परिक्षेत्राधिकारी पन्ना टाईगर रिजर्व के पत्र क्र. 938 दिनांक 07.03.2024 द्वारा परियोजना क्रियान्वयन इकाई पन्ना को सूचित किया गया, जिसमें लेख था कि वन भूमि अंतर्गत निर्माण कार्य कराया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं, उक्त मार्ग की लम्बाई 12.00 कि.मी. है जिसमें से वन विभाग अंतर्गत (लम्बाई 7.274 कि.मी. तथा रकवा 5.455 हे.) एवं राजस्व विभाग अंतर्गत (लम्बाई 4.726 कि.मी. तथा रकवा 3.545 हे.) आता है। (ग) जी नहीं, राजस्व भूमि अंतर्गत कुल लम्बाई 4.726 कि.मी. (कुल रकवा 3.545 हे.) है। उक्त राजस्व भाग एक साथ (Continous) न होकर कई हिस्सों में विभाजित है। मात्र राजस्व क्षेत्र अंतर्गत मार्ग में कार्य करने से संपूर्ण मार्ग के निर्माण के उद्देश्‍य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सहकारी समितियों में अनियमितता

[सहकारिता]

60. ( क्र. 2103 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा मार्च 2025 में प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्राथमिक सहकारी समिति पिष्टा के विक्रेता एवं समिति प्रबंधक के विरूद्ध खाद्यान्न सामग्री का वास्तविक शेष स्टाक कम पाये जाने से आर्थिक अभियोजन की राशि वसूलने एवं संबंधीजन के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने के संबंध में प्रश्‍न पूछा था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक WA339/2025 में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2025 आगामी आदेश तक याचिकाकर्ताओं के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के परिपालन में वसूली एवं एफ.आई.आर. की कार्यवाही नहीं की गई से अवगत कराया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्त प्रकरण में ओ.आई.सी. कौन है? क्या उनके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत किया है? यदि हाँ तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित जानकारी दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें। (ग) क्या सहकारी समिति बनहरीकला में सहायक समिति प्रबंधक श्री पवन द्विवेदी की प्रथम नियुक्ति फर्जी तरीके से किये जाने के संबंध में कार्यवाही कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता जिला पन्ना में प्रचलन में है? यदि हाँ तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई? श्री द्विवेदी की प्रथम नियुक्ति से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्या श्री द्विवेदी को पद से पृथक कर निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजयगढ़ जिला पन्ना। जी नहीं। जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज संकलित किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।       (घ) पंजीयक कार्यालय के पत्र क्रमांक/उप/002/वि.स./2025/222 दिनांक 21.07.2025 से श्री पवन कुमार द्विवेदी की नियुक्ति की जाँच हेतु सहायक आयुक्त जिला पन्ना को लिखा गया है। कार्यवाही जाँच निष्कर्षाधीन। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जनपद पंचायत में अनियमितता की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

61. ( क्र. 2109 ) श्री नितेन्‍द्र बृजेन्‍द्र सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी में 15 करोड़ के 252 कार्य फर्जी पाये गये? (ख) क्या डी.पी.सी. लॉगिन से करोड़ों रूपयों का फर्जीवाड़ा किया गया? क्या उक्‍त फर्जी कार्यों एवं करोड़ों रुपयों के फर्जीवाड़ा की जांच की गई? (ग) किस अधिकारी द्वारा जाँच की गई? जाँच में क्या निष्‍कर्ष निकलाकृपया पूर्ण विवरण देवें। क्या दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या इतने बड़े फर्जीवाड़े के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई? क्यों? क्या उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर शासन पूरे प्रकरण की जाँच शीघ्र करवायेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। जनपद पंचायत पृथ्‍वीपुर जिला निवाड़ी अंतर्गत लागत राशि 1383.36 लाख के कुल 252 कार्य मौके पर पाये गये, किन्‍तु उक्‍त कार्यों की स्‍वीकृति में राज्‍य स्‍तर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन होना नहीं पाया गया। (ख) जिला स्‍तर से ज्ञात कर पाना संभव नहीं हो पाया कि डी.पी.सी. लॉगिन से फर्जीवाड़ा किया गया, इसके परीक्षण हेतु भारत सरकार को पत्र जारी किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। जी हाँ, उक्‍त कार्यों की जाँच की गई। (ग) जाँच हेतु गठित जाँच दल एवं जाँच प्रतिवेदन तथा दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - '' अनुसार है।         (घ) प्रकरण को संज्ञान में लेते हुये जिला स्‍तर से समिति गठित कर जाँच करायी गई। जाँच प्रतिवेदन अनुसार मनरेगा पोर्टल पर जिला कार्यक्रम समन्‍वयक के यूजर आई.डी. का उपयोग कर प्रारंभ कार्य किस सिस्‍टम एवं किस यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड का उपयोग कर किये गये हैं, की जाँच हेतु भारत सरकार को लेख किया गया। भारत सरकार से प्राप्‍त उत्‍तर एवं जिले से कराई गई जाँच का प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट – '' अनुसार है।

दैनिक वेतन भोगियों को स्थाई कर्मी योजना का लाभ

[उच्च शिक्षा]

62. ( क्र. 2121 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) क्या माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा शासकीय महाविद्यालय की जनभागीदारी/स्वशासी/स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत कार्मिकों के पक्ष में आदेश पारित हुए हैं? ऐसे कितने प्रकरणों में पुनर्विचार याचिका, रिट अपील में जाने की अनुमति प्रदान की गई है? क्या शासकीय अधिवक्ता द्वारा कार्मिक के पक्ष में विधिक परामर्श या अभिमत दिए जाने के उपरांत भी पुनर्विचार याचिका, रिट अपील दायर करने की अनुमति प्रदान की जा रही है? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, द्वारा शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी/स्वशासी/स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को स्थाई कर्मी योजना से लाभान्वित करने के निर्देश जारी होने के उपरांत भी माननीय उच्च न्यायालय में इन कार्मिकों के विरूद्ध अपील दर अपील जाने की अनुमति क्यों प्रदान की जा रही हैं? (ग) प्रश्‍नांश में उल्लेखित निर्णय से विभाग असहमत है तो क्यों? नहीं है तो कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को लाभ कब तक दिया जायेगा? समय-सीमा बतायें। (घ) क्या म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 914 भोपाल दिनांक 16/05/2025 के निर्देशानुसार न्यायालयीन प्रकरणों में विभाग को सकारण आदेश जारी करने के निर्देश जारी किए गए थे? यदि हाँ, तो                 कौन-कौन से शासकीय महाविद्यालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं? यदि नहीं, किया गया है तो क्यों? दोषी को कब तक निलंबित किया जाएगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, 10 प्रकरणों में पुनर्विचार-याचिका/रिट-अपील में जाने की अनुमति प्रदान की गई। जी नहीं। (ख) माननीय न्यायालय ने ऐसे दैनिक वेतन भोगी जो इस योजना के अंतर्गत पात्रता नहीं रखते थे, उनके पक्ष में भी निर्णय पारित किये थे, ऐसे प्रकरणों में शासकीय अधिवक्ता का अभिमत प्राप्त कर रिट अपील दायर करने की अनुमति दी गई थी। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, शासकीय महाविद्यालय द्वारा सकारण आदेश जारी करने वाले महाविद्यालयों की सूची संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तेरह"

शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं की जानकारी

[ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

63. ( क्र. 2123 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कौशल विकास एवं रोजगार हेतु कितने शासकीय, अशासकीय संस्थान, एन.जी.ओ., ट्रस्ट की कम्पनी संचालित किये जा रहे है? उनके नाम, पते, संचालकगणों के नाम सहित सम्पूर्ण सूची देवें। (ख) बालाघाट विधान सभा क्षेत्र में केंद्र सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन की कौन-कौन सी योजनाएं कौशल विकास एवं रोजगार हेतु वर्तमान में संचालित हैं? उक्त योजनाओं को संचालित करने हेतु विगत 03 वर्षों में जो राशि विभागीय रूप से अनुदान के रूप में अथवा सहायता राशि के रूप में प्रदान की गई है, उसकी पृथक-पृथक जानकारी संस्थानवार उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश में उल्लेखित शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों, एन.जी.ओ., ट्रस्ट की कम्पनियों को जो विगत 03 वर्षों में कौशल विकास एवं रोजगार हेतु विभिन्न हितग्राहियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करने हेतु अनुदान राशि/सहायता राशि उपलब्ध कराई गई? संस्थानवार, वर्षवार राशि की जानकारी देवें एवं लाभान्वित हितग्राहियों के नाम एवं पते सहित सम्पूर्ण सूची उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश अंतर्गत कौशल विकास एवं रोजगार हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं में प्राप्त राशि में भ्रष्टाचार एवं फर्जी हितग्राहियों की ट्रेनिंग दर्शाकर राशि आहरण करने की शिकायत हुई हैं, तो क्या जांच करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक करावें? समयावधि बतावें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) विभाग अंतर्गत बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में संचालित शासकीय एवं निजी आई.टी.आई. की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है, जिला रोजगार कार्यालय, बालाघाट संचालित है, जिसकी प्रभारी अधिकारी श्रीमती प्रीति मस्‍कुले एवं कार्यालय का पता आकाशवाणी केन्‍द्र के आगे, इग्लिश स्‍कूल रोड, वार्ड न. 24, बालाघाट है। (ख) विभाग अंतर्गत शिल्‍पकार प्रशिक्षण योजना, मुख्‍यमंत्री सीखो-कमाओ योजाना, जॉब फेयर एवं कैरियर काउंसलिंग योजना संचालित है। इन योजनाओं के संचालन हेतु प्रश्‍नावधि में विभागीय रूप से अनुदान अथवा सहायता राशि प्रदान नहीं की गई है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                   (ग) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चौदह"

सुदूर ग्राम सम्पर्क सड़क निर्माण की स्वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

64. ( क्र. 2125 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) सागर जिला अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक वर्षवार कितनी-कितनी राशि की कितनी-कितनी सुदूर सम्पर्क सड़क का निर्माण स्वीकृत किया गया? जनपदवार संख्या बताएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार इनमें से किस-किस जनपद में कितनी-कितनी सड़कें विभागीय तथा कितनी-कितनी पंचायतों द्वारा निर्मित की गई? (ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक पंचायत अथवा ग्राम में एक-एक सुदूर सम्पर्क सड़क प्रति वर्ष देने का है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सागर जिले में कुल 11 जनपद पंचायतों में 58 सुदूर सम्पर्क सड़क निर्माण के कार्य स्वीकृत किए गए थे। जिसमें से 03 सड़कें ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा एवं 51 सड़कें ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित की जा रही हैं। ग्राम पंचायतों की शेष 04 सड़कें अप्रारंभ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं।

मुक्तिधाम शेड का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

65. ( क्र. 2126 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) खुरई विधानसभा क्षेत्र के खुरई व मालथौन विकासखण्ड के किन-किन ग्रामों में मुक्तिधाम शेड किन-किन कारणों से अभी तक नहीं बनाए गए हैं? मनरेगा योजना अंतर्गत कब तक बना दिए जाएंगे? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार मुक्तिधाम विहीन ग्रामों/टोलों में दोनों जनपदों द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है? (ग) क्या 4 जुलाई 2025 को मालथौन विकासखंड की ग्राम पंचायत हड़ुआ के ग्राम गढ़ौली में मुक्तिधाम के आभाव में तिरपाल लगाकर अंत्येष्टि की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा योजना अंतर्गत खुरई विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड में भूमि विवाद, अतिक्रमण, शासकीय भूमि न होने के कारण मुक्तिधाम शेड का निर्माण नहीं हुआ। ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य की मांग के आधार पर श्रमिकों को कार्य उपलब्ध कराते हुए कार्य पूर्ण कराया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जनपद पंचायत मालथौन एवं खुरई के द्वारा संबधित तहसीलदार को पत्र जारी किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है।                              (ग) जी हाँ, शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध न होने के कारण मुक्तिधाम शेड का निर्माण नहीं हुआ।

जल संग्रहण मिशन एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

66. ( क्र. 2131 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संग्रहण मिशन (Watershed) एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत वर्ष 2020 से अब तक जिला पंचायत रीवा/मऊगंज जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में जल संग्रहण हेतु शासकीय व्यय अथवा अनुदान (सब्सिडी) पर निर्मित तालाब, चेक डैम एवं खेत तालाबों की संख्या एवं उनका पंचायतवार विवरण उपलब्ध कराया जाए। (ख) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत जिला पंचायत रीवा/मऊगंज जिलों में निर्मित तालाब, चेक डैम एवं खेत तालाबों का निर्माण किन-किन फर्मों/संस्थाओं द्वारा किया गया है? कृपया पंचायतवार एवं कार्यवार जानकारी दी जाए। (ग) इन कार्यों के लिए शासकीय कार्यालयों द्वारा जिन फर्मों अथवा संस्‍थाओं को भुगतान किया गया है, उनका नाम, पूर्ण पता, कार्य का विवरण, स्वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम तथा पंचायतवार भुगतान की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (घ) क्या इन कार्यों में GST अथवा अन्य करों का भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो करवार भुगतान की राशि का विवरण भी प्रस्तुत किया जाए।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-क अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ख अनुसार है। (घ) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की स्‍वीकृत परियोजनाओं में निर्माण कार्यों पर व्‍यय राशि में नियमानुसार जी.एस.टी. तथा करों का भुगतान किया गया है। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्टग अनुसार है।

विकास कार्यों के निष्पादन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

67. ( क्र. 2132 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) मऊगंज जिले की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021 से अब तक सड़क, तालाब, नाली, पुलिया, वृक्षारोपण आदि विकास कार्यों के निष्पादन हेतु कितनी फर्मों/वेण्डरों/व्यक्तियों को कार्यादेश जारी किए गए हैं? कृपया सभी पंजीकृत फर्मों/वेण्डरों की सूची पंचायतवार उपलब्ध कराई जाए। (ख) उपरोक्त कार्यों के निष्पादन उपरांत जिन फर्मों/वेण्डरों/व्यक्तियों को भुगतान किया गया है, उनका नाम, पूरा पता, पंजीयन क्रमांक, GST नंबर (यदि हो) तथा भुगतान की तिथि सहित समस्त विवरण पंचायतवार उपलब्ध कराया जाए। (ग) मऊगंज जिले की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021 से अब तक कार्य करने वाले प्रत्येक वेण्डर/फर्म/व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों का नाम, कार्य स्थल, कार्य की राशि, भुगतान की राशि, कार्य प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, लेजर बुक क्रमांक तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम सहित कार्यवार विवरण उपलब्ध कराया जाए। (घ) क्या उपर्युक्त कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं अथवा विभागीय निरीक्षण या ऑडिट के दौरान कोई आपत्तियां दर्ज की गई हैं? यदि हाँ, तो की गई जाँच एवं की गई कार्यवाही का विवरण देवें। यदि नहीं, तो संबंधित कार्यों के ऑडिट प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जाए।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (घ) जानकारी संकंलित की जा रही है।

खेल मैदान का निर्माण

 [खेल एवं युवा कल्याण]

68. ( क्र. 2137 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान निर्माण की योजना शासन की है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2018 से वर्तमान तक प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा में खेल मैदान का निर्माण किया गया क्या? (ग) क्या खिलाड़ियों को खेल हेतु विभिन्न प्रकार को सामग्रियां/उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विभागीय पत्र क्र. 693/30/2017/नौ, दिनांक 24/03/2017 द्वारा स्टेडियम, खेल परिसर व खेल मैदान निर्माण हेतु नीति जारी की गई है, जिसके अनुसार विकासखण्ड मुख्यालय या उच्च स्तर पर ही स्टेडियम, खेल परिसर व खेल मैदान निर्माण के निर्देश है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान बनाये जाने की विभाग की कोई योजना नहीं है। (ख) प्रश्‍नोत्तर (क) में उल्लेखित विभागीय नीति अनुसार कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र में खेल परिसर, खेल मैदान का निर्माण नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ।

डबल लॉक केन्द्र का संचालन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

69. ( क्र. 2138 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चौरई विधानसभा क्षेत्र में चौरई एवं चाँद कृषि प्रधान क्षेत्र है। नहर से सिंचाई होने के कारण खाद की आवश्यकता अधिक रहती है। वर्तमान में केबल चौरई में डबल लॉक केन्द्र संचालित है। क्या दोनों क्षेत्रों में खाद की आसानी से किसानों को उपलब्धता हो जाती है? (ख) क्या किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु चाँद में अतिरिक्त डबल लॉक केन्द्र खोले जाने हेतु शासन स्तर से आदेशित किया जावेगा। (ग) यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) चौरई विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विपणन संघ द्वारा संचालित भंडारण केन्द्र (डबल लॉक) चौरई संचालित है। इसके साथ ही चौरई में विपणन सहकारी एवं सेवा सहकारी समिति भी संचालित है। चौरई के अतिरिक्त चाँद में भी सेवा सहकारी समिति संचालित है। इस प्रकार चौरई एवं चाँद क्षेत्र के किसानों को उक्त केन्द्रों से सुगमता से उर्वरक प्रदाय किया जा रहा है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।                        (ग) उत्‍तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

ब्लॉक की भूमियों का आवंटन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

70. ( क्र. 2145 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाली अधिसूचना ब्लॉक की भूमियों को                              म.प्र. नजूल निवर्तन निर्देश 2020 के अनुसार आवंटित करने के कलेक्टर धार को क्या-क्या अधिकार किस-किस कंडिका में दिए हैं? (ख) कलेक्टर धार ने म.प्र. नजूल निवर्तन निर्देश 2020 के अनुसार प्रश्‍नांकित दिनांक तक किस ग्राम के किस खसरा नंबर का कितना रकबा किस प्रकरण क्रमांक आदेश दिनांक से आवंटित किया है? आवंटन आदेश की प्रति सहित बताएं। (ग) आवंटित की गई भूमि में से किस खसरा नंबर के कितने रकबे के प्रयोजन बदलने का आदेश कलेक्टर धार ने किस दिनांक को दिया? प्रयोजन बदलने के आदेश कलेक्टर द्वारा नहीं दिए गए हो तो कारण बताएं। (घ) प्रयोजन में बदलाव का कलेक्टर को किस कानून की किस धारा में क्या-क्या अधिकार दिया गया है।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र. नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 के अध्‍याय- 2 की कंडिका 11 और अध्‍याय-3 की कंडिका 19 अनुसार ग्राम पंचायत सीमा में आने वाली नजूल भूमि को विभाग द्वारा मांग अनुसार आवंटित किये जाने के अधिकार जिला नजूल निवर्तन समि‍ति को दिये गये है। (ख) धार जिले में म.प्र. नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 के अनुसार प्रश्‍नांकित दिनांक तक आवंटित की गई नजूल भूमियों की खसरा क्रमांक, रकबा, प्रकरण क्रमांक तथा आदेश दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) म.प्र. नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 के अनुसार प्रश्‍नांकित दिनांक तक आवंटित की गई भूमियों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। आवंटित की गई नजूल भूमि की नोईयत म.प्र. राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 237 के अंतर्गत परिवर्तित की गई है। (घ) म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता, 1959 की धारा 237 के अंतर्गत नोईयत परिवर्तन का अधिकार प्रदाय किया गया है।

छात्र/छात्राओं के प्रवेश के नियम

[उच्च शिक्षा]

71. ( क्र. 2148 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उच्‍च शिक्षा हेतु विभिन्‍न कक्षाओं में प्रवेश के क्‍या नियम हैं? कक्षावार, संकायवार, छात्र/छात्राओं के वर्गवार विस्‍तृत जानकारी दें। (ख) छात्र/छात्राओं के प्रवेश के नियम कौन बनाते हैं? वर्तमान में जो नियम हैं, क्‍या सही हैं? अगर हाँ तो बतावें। अधिकतर छात्र/छात्राओं को प्रवेश क्‍यों नहीं मिलता है? अगर नहीं तो नियम क्‍यों सहीं नहीं है? (ग) वर्ष 2023-24 में उच्‍च शिक्षा हेतु       कौन-कौन से संकाय हेतु प्रवेश के लिए कितने-कितने छात्र/छात्राओं ने आवेदन किये, उसमें कितने-कितने को प्रवेश मिला एवं कितने को प्रवेश नहीं मिला? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार छात्र/छात्राओं से कितना-कितना प्रवेश शुल्‍क लिया गया? कक्षावार, संकायवार जानकारी दें तथा किसका प्रवेश नहीं हुआ, उसकी फीस की राशि के क्‍या नियम हैं?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रवेश मार्गदर्शिका सत्र 2025-26 पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है, चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' के पृ.क्र. 7 से 14 पर उपलब्‍ध है। (ख) विभाग द्वारा गठित समिति। जी हाँ। मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रदान किये जाते हैं। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2023-24 में उच्‍च शिक्षा विभाग की                   ई-प्रवेश प्रक्रिया में कुल 736834 विद्यार्थियों द्वारा पंजीयन कराया गया, जिनमें से 590873 विद्यार्थियों को प्रवेश मिला। संकायवार प्रवेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है।                             (घ) वर्ष 2023-24 में विभाग द्वारा प्रवेश शुल्‍क की प्रथम किश्‍त की राशि रूपये 1000/- का भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित किया गया। जिन विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश शुल्‍क का भुगतान नहीं किया जाता है, उनका प्रवेश मान्‍य नहीं होता है। फीस वापसी के नियम पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट- '' अनुसार प्रवेश मार्गदर्शिका सत्र 2025-26 के पृष्‍ठ क्र. 26-27 पर उपलब्‍ध है।

सामुदायिक भवन निर्माण की स्‍वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

72. ( क्र. 2149 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक भवन निर्माण की उद्देश्य क्या है? सामुदायिक भवन निर्माण के स्थल चयन के नियम क्‍या है? स्‍वीकृत भवनों का निर्माण सही समय पर हो इसके क्‍या नियम है? (ख) वर्ष             2024-25 शासन को कहाँ-कहाँ से किस-किस के द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव व मांग प्राप्त हुए? उसमें कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी राशि के सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति शासन ने दी? (ग) क्‍या कई स्थानों में छोटे सामुदायिक भवन (कम राशि) की एवं कई स्थानों में बड़े सामुदायिक भवन (ज्यादा राशि) की स्वीकृत की गई है, इसकी चयन की क्या प्रक्रिया है? नियम की जानकारी दें। (घ) डिण्‍डौरी जिले में कई सामुदायिक भवन अपूर्ण है, जैसे - कंरजिया, चारदानी, देवरा समनापुर आदि। उन्हें पूर्ण करने के लिए विभाग एवं शासन ने कब-कब, क्या क्या प्रयास किये? भवन क्‍यों अपूर्ण है, कौन जिम्‍मेदार है, कब तक भवन पूर्ण होंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सामुदायिक भवन निर्माण का उद्देश्‍य एक ऐसे सार्वजनिक स्‍थान का निर्माण है, जहां समुदाय के सदस्‍य समूह गतिविधियों, सार्वजनिक सूचना एवं अन्‍य सामूहिक उद्देश्‍यों के लिये एकत्रित होते हैं। निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित सहायक यंत्री, उपयंत्री, ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा जनसामान्‍य हेतु सुविधायुक्‍त एवं उपयोगी शासकीय विवाद रहित स्‍थल का चयन किये जाने के निर्देश हैं। प्रशासकीय स्‍वीकृति आदेश में निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की समय-सीमा निर्धारित की जाती है। (ख) सामुदायिक भवन आम जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्‍तुत मांग के आधार पर स्‍वीकृत किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रस्‍तुत मांग, बजट की उपलब्‍धता एवं तद्नुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी मानक प्राक्‍कलन के आधार पर सामुदायिक भवनों की स्‍वीकृति दी गई है।                          (घ) अपूर्ण सामुदायिक भवनों को पूर्ण कराये जाने हेतु पंचायत राज संचालनालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 10919 दिनांक 14.09.2021 द्वारा योजना क्रमांक 4610 अतिरिक्‍त स्‍टाम्‍प शुल्‍क मद से वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक के स्‍वीकृत विभिन्‍न निर्माण कार्यों हेतु बजट उपलब्‍धता कम होने से 15वां वित्‍त आयोग मद की राशि से उक्‍त कार्यों को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 07 सामुदायिक भवनों के निर्माण कार्य प्रगतिरत है। शेष सामुदायिक भवनों के कार्य पूर्ण है। कोई जिम्‍मेदार नहीं है। यथाशीघ्र पूर्ण करा लिये जायेंगे।

शासकीय महाविद्यालय बमोरी की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

73. ( क्र. 2160 ) श्री ऋषि अग्रवाल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बमोरी, जिला गुना में शासकीय कॉलेज किस दिनांक से स्‍वीकृत होकर कब से संचालित हैं? इनमें कौन-कौन से संकाय संचालित की जा रही है एवं कॉलेज की स्‍थापना से प्रश्‍न दिनांक तक कितने छात्र/छात्राएं अध्‍ययनरत हैं? वर्षवार, संकायवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के सम्‍बंध में क्‍या नवीन भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो भवन का स्‍वीकृत वर्ष, लागत, व्‍यय, कार्य की भौतिक स्थिति, विभाग को हैंड-ओवर करने की दिनांक सहित बतावें। यदि हैंड-ओवर हुआ है तो क्‍या इस कॉलेज का संचालन प्रारंभ हो गया है? यदि हाँ, तो इस वर्ष में कितने प्रवेश हुए? यदि नहीं, तो क्‍यों और कब तक संचालन प्रांरभ होगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) के सम्‍बंध में बमोरी के शासकीय कॉलेज में कितने पद स्‍वीकृत हैं? कितने अधिकारी, कर्मचारी, शैक्षणिक स्‍टॉफ व अन्‍य का पदनाम, नाम कब से पदस्‍थ हैं, की जानकारी देवें। यदि नहीं, तो कारण बतावें। इस कॉलेज में अध्‍ययनरत छात्र/छात्राओं का अध्‍यापन कार्य कैसे होता है? यह भी स्‍पष्‍ट बतावें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय महाविद्यालय बमोरी दिनांक 06.03.2019 से स्‍वीकृत होकर सत्र 2020-21 से संचालित है। महाविद्यालय में कला संकाय संचालित है। वर्षवार विद्यार्थियों की जानकारी निम्नानुसार है :- सत्र 2020-21 में 13 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था, सत्र 2021-22 से 2025-26 तक प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्‍या निरंक है। (ख) जी हाँ। शासकीय महाविद्यालय, बमोरी जिला गुना के नवीन भवन के निर्माण हेतु विभागीय आदेश दिनांक 17.03.2023 द्वारा राशि रूपये 534.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी एवं दिनांक 14.05.2025 को भवन महाविद्यालय को हस्तांतरित किया गया है। जी हाँ। छात्र संख्या निरंक है। (ग) शासकीय महाविद्यालय, बमोरी जिला गुना में कोई भी पद स्वीकृत नहीं है एवं न ही कोई छात्र/छात्रा प्रवेशित है। इस कारण किसी भी शैक्षणिक/अशैक्षणिक की पदस्थापना नहीं की गई है।

मुख्‍यमंत्री कृषक ब्‍याज माफी योजना

[सहकारिता]

74. ( क्र. 2168 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर में मुख्‍यमंत्री कृषक ब्‍याज माफी योजना 2023 अन्‍तर्गत सहकारी समितियों द्वारा फर्जी तरीके से ब्‍याज माफी की अधिक राशि प्राप्‍त करने हेतु आरोपित कर जांच कार्यवाही पश्‍चात दोषी कर्मचारियों पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) क्‍या संचालक मण्‍डल एवं समिति प्रबंधकों के भ्रष्‍टाचार के कारण सम्‍पूर्ण योजना का बन्‍दरबाट किया गया? आयुक्‍त महोदय ने भी माना की अधिकतर समितियों ने अपात्र किसानों के पात्र फर्जी, बोगस, क्‍लैम प्राप्‍त किये हैं? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी राशि का गबन हुआ? इस संबंध में आयुक्‍त भोपाल ने कब-कब किस-किस को पत्र लिखे और उन पर अभी तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही हुई? (ग) जिले की आरोपित समितियां सुनवाहा, गडीसेमरा, गुलगंज, अनगौर, मउखेरा, नयाताल आदि दोषी पाये जाने पर जिम्‍मेदार कर्मचारियों पर क्‍या एफ.आई.आर. कराई गई? यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें। इसके लिये जिम्‍मेदार कौन है? क्‍या शासन आय से अधिक सम्‍पत्ति वाले इन कर्मचारियों पर ई.ओ. डबलू. को लेख किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) अपात्र किसानों को ब्याज माफी का लाभ दिये जाने संबंधी शिकायत पर जांच पश्चात गबन की राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। कार्यालय आयुक्त सहकारिता म.प्र. द्वारा पत्र दिनांक 26.10.2023, 03.01.2024 उपायुक्त सहकारिता जिला छतरपुर को, पत्र दिनांक 14.05.2024 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर एवं पत्र दिनांक 10.06.2024, 16.07.2024, 07.10.20254 संयुक्त आयुक्त सहकारिता, सागर संभाग सागर को प्रेषित किये गये हैं। दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर की शाखा बिजावर अंतर्गत कार्यरत संस्था गुलगंज एवं मउखेरा की बैंक द्वारा कराई गई जाँच में योजना अंतर्गत अधिक क्लेम की गई राशि उक्त संस्थाओं से वापस लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बैंक शाखा बड़ामलहरा अंतर्गत कार्यरत समिति सुनवाहा तथा बैंक शाखा बिजावर अंतर्गत कार्यरत अनगौर एवं नयाताल के दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। समिति गडीसेमरा में अनियमितता संबंधी कोई शिकायत लंबित नहीं है। जी नहीं। प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

स्‍वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

75. ( क्र. 2171 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-24, 2024 -25 एवं 2025-26 में किस-किस ग्राम में कितने-कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं? ग्रामवार सूची देवें एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में जारी की गई प्रथम किश्‍त, द्वितीय किश्‍त एवं अंतिम किश्‍त की वर्षवार जानकारी देने की कृपा करें। (ख) विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव अंतर्गत नगर पालिका जुन्नारदेव एवं नगर परिषद् दमुआ में वर्ष 2023-24, 2024-25, एवं 2025-26 में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत एवं क्रियान्वित कार्यों की जानकारी कितने आवास स्वीकृत किए गए एवं जारी की गई प्रथम किश्‍त, द्वितीय किश्‍त एवं अंतिम किश्‍त की वर्षवार जानकारी देने की कृपा करें।                          (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में पूछी गई जानकारी के अनुसार आज दिनांक तक कितने आवास प्रगतिरत हैं एवं कितने अपूर्ण है एवं कितने पूर्ण हो चुके हैं? ग्रामवार एवं वार्डवार जानकारी देने की कृपा करें। (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में चाही गई जानकारी के संबंध में किन-किन हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्‍त जारी की जा चुकी है एवं जिन-जिन हितग्राहियों को किश्‍त जारी नहीं की गई है तो हितग्राहीवार कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा लक्ष्‍य प्रदाय नहीं किया गया तथा वर्ष 2025-26 में प्रश्‍न दिनांक तक आवास स्‍वीकृत नहीं किये गये है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टस अनुसार है।                    (घ) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रथम किश्‍त तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टद अनुसार है। किश्‍त जारी किया जाना सतत् प्रक्रिया है जो निर्धारित मापदण्‍ड तक आवास निर्मित होने पर, जियो-टैगिंग के पश्‍चात किया जाता है।

अनुकम्‍पा नियुक्ति प्रदान की जाना

[उच्च शिक्षा]

76. ( क्र. 2172 ) श्री सुनील उईके : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) क्‍या बरकतउल्‍ला विश्‍वविद्यालय में अनुकम्‍पा नियुक्ति सहायक वर्ग तीन के पद पर दी जाती है? यदि नहीं, तो किस पद पर नियुक्ति दी जाती है? (ख) क्‍या स्‍व. श्री खलील खान क्रीड़ा अधिकारी की कोई न्‍यायालीन प्रकरण पंजीबद्ध है? यदि हाँ, तो न्‍यायालीन प्रकरण सहित पूरे प्रतिपत्र की छायाप्रति उपलब्‍ध कराने का कष्‍ट करें। (ग) क्‍या स्‍व. श्री खलील खान क्रीड़ा अधिकारी की पत्नी श्रीमति सायमा बानो की नियुक्ति किस पद पर प्रदान की गई है? यदि नहीं, तो श्रीमति सायमा बानो को सहायक वर्ग तीन के पद पर नियमित अनुकम्‍पा नियुक्ति कब तक प्रदान की जायेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) श्रीमति सायमा बानो को कुशल स्‍थाई कर्मी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति शर्तों के साथ प्रदान की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पंचायत और आर.ई.एस. विभाग के कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

77. ( क्र. 2185 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्‍या धार जिले की धरमपुरी विधानसभा में 1 जनवरी 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक जनपद पंचायत धरमपुरी और नालछा में ग्राम पंचायत में चंदावड, जेतापुर, तारापुर, काकडदा, सोरपुड, तितिपुरा, सिकर्पुरा, लुन्हेरा, भडकिया और कचाल में नरेगा और 5वा वित्त (पंच परमेश्वर) योजना अंतर्गत दोनों को मिलाकर कन्वर्जेंस कर पर पुलिया, चेक डैम, आर.एम.एस. और निस्तारी तालाब निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए थे? यदि हाँ, तो उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या उक्त पंचायतों में पुलिया, चेक डैम, आर.एम.एस. और निस्तारी तालाब निर्माण कार्य आर.ई.एस. विभाग द्वारा भी स्वीकृत किये गए थे? यदि हाँ, तो उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकिय स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार इन कार्यों में लगाये गए मजदूरों के मस्टर रोल, बिल, मूल्यांकन पुस्तिका की प्रमाणित प्रति, कार्यों की फोटोग्राफी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्‍या इन कार्यों में जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत द्वारा भारी मात्रा में अनिमिततायें की गई हैं? यदि हाँ, तो इन कार्यों की एम.पी. सरकार द्वारा मेरी उपस्थिति में जाँच की जाएगी तो कब तक की जाएगी? समय-सीमा बतावें और यदि नहीं, तो किस कारण?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अनियमितताएं

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

78. ( क्र. 2186 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) धरमपुरी विधान सभा अंतर्गत गत 4 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कितनी सड़कों के प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किये गये? इनमें से कितने स्वीकृत हुए एवं कितने विचाराधीन हैं? जनपदवार नाम सहित बतावें। (ख) गत 4 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनी सड़कों की गुणवत्ता में कमी पायी गयी है। अनेक जगह सड़कें उखड़ गयी हैं तो इन सभी सड़कों का निरीक्षण करवाकर दोषियों पर कार्यवाही करते हुए मरम्मत कब तक करवाई जावेगी? क्या इन सड़कों की जांच हेतु कोई कमेटी का गठन किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) गत 4 वर्षों में धरमपुरी विधान सभा अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़कों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? इन सभी शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई/प्रचलन में है? शिकायत/भ्रष्टाचार सिद्ध होने पर निर्माण एजेंसी पर कितना जुर्माना लगाया गया?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) धरमपुरी, विधानसभा अन्तर्गत विगत 4 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 06 मार्गों के प्रस्ताव प्रेषित किये गये एवं प्रस्तावित 06 मार्गों की स्वीकृति होकर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में किसी मार्ग का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) गत 4 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत बनी सड़कों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पाई गई है। योजनान्तर्गत निर्मित समस्त सड़कों का संधारण एवं मरम्मत कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित मार्गों का निरीक्षण एन.क्यू.एम. एवं एस.क्‍यू.एम. द्वारा समय-समय पर किया जाता है। विगत 4 वर्षों के एन.क्यू.एम./एस.क्‍यू.एम. द्वारा किये गये निरीक्षण संबंधी विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) गत 4 वर्षों में धरमपुरी विधानसभा अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़कों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सोलह"

ग्रीन-एजी परियोजना के संचालन में अनियमितता

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

79. ( क्र. 2190 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रीन-एजी परियोजना श्योपुर जिले में संचालित है? यदि हाँ तो कब से? कौन-कौन से ग्रामों एवं ग्राम पंचायतों तथा विकासखण्ड में परियोजना का मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य घटक क्या है? नियम, निर्देशों, आदेशों की प्रति एवं विस्‍तृत जानकारी से अवगत करावें।                          (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कौन-कौन से ग्रामों में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि से               कौन-कौन सी एजेंसी एवं विभाग द्वारा कराये गये? विस्‍तृत जानकारी गौशवारा सहित उपलब्ध करावें। कार्यों का मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन कब-कब किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया एवं किन-किन के द्वारा कब-कब कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। विस्‍तृत सूची उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार उक्त कराये गये कार्यों का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन उप संचालक कृषि श्योपुर द्वारा कब-कब कहाँ-कहाँ किया गया? सितम्बर 2024 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रतिमाह की विस्‍तृत भ्रमण डायरी एवं निरीक्षण, सत्यापन एवं कार्यों की भौतिक स्थिति का जाँच प्रतिवेदन प्रमाण सहित प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार क्या परियोजना में लापरवाही, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार हुआ है? यदि नहीं, तो कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन राज्य स्तरीय जाँच समिति गठित कर कराया जावेगा? यदि हाँ तो उप संचालक कृषि श्योपुर सहित कौन-कौन दोषी है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। ग्रीन एजी परियोजना वर्ष 2022 से जिला श्‍योपुर के विकासखंड विजयपुर एवं जिला मुरैना के विकासखंड सबलगढ में संचालित है। विकासखंडवार ग्राम पंचायत एवं ग्रामों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। परियोजना का मुख्‍य उद्देश्‍य, मुख्‍य घटक एवं नियम, निर्देश व आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) परियोजना अंतर्गत ग्रामों में कराये गये कार्य एवं व्‍यय की गई राशि तथा कार्य कराने वाली एजेंसी व विभाग की जानकारी गौशवारा सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। ग्रीन ऐजी परियोजना के किये गये कार्यों का भौतिक सत्‍यापन/निरीक्षण समय समय पर उप संचालक कृषि परियोजना टीम लीडर एवं टीम द्वारा किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। परियोजना अंतर्गत किये गये कार्यों की राशि का भुगतान उप संचालक कृषि द्वारा किया गया है। भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार हैFAO से उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित नहीं होने से पृथक से जारी नहीं किये गये हैं।                   (ग) परियोजना में कराये गये कार्यों का नि‍रीक्षण एवं भौतिक सत्‍यापन समय-समय पर उप संचालक कृषि द्वारा किया गया है। सितम्‍बर 2024 से प्रश्‍न दिनांक तक उप संचालक कृषि द्वारा किये गये निरीक्षण/सत्‍यापन की भ्रमण डायरी एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (घ) जी नहीं। समय-समय पर योजना की समीक्षा कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में गठित जिला स्‍तरीय समिति (Technical Support Group) द्वारा की जाती है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

बीज एवं कीटनाशक का वितरण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

80. ( क्र. 2191 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक रबी (गेहूं, चना, मसूर, अलसी, तुवर, सरसों) व खरीफ की जिंसवार फसलों के लिये कृषकों को बीज, जैविक खाद, कीटनाशक वितरण हेतु कितना बीज विभाग द्वारा कब-कब किस-किस दर से किन-किन संस्थाओं से क्रय किय गया एवं उन संस्थाओं को कब-कब, कितना-कितना भुगतान किया गया? बिल, व्‍हाउचर एवं जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में बीजों का वितरण, जैविक खाद, कीटनाशक किन-किन कृषकों को कब-कब, कितना-कितना दिया गया? नामवार, पतेवार सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब से संचालित है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विस्‍तृत जानकारी, नियम/निर्देश/आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार योजना प्रारम्भ से प्रश्‍न दिनांक तक श्योपुर जिले में किन-किन कृषकों की कौन-कौन सी फसलों का कितने-कितने रकवा, सर्वे का बीमा किया जाकर कितनी-कितनी प्रीमियम राशि किस-किस कम्पनी को       कब-कब भुगतान की गई? वर्षवार गौशवारा सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ड.) प्रश्‍नांश (घ) अनुसार कृषकों की बीमित फसल नष्ट एवं क्षति होने पर किन-किन कृषक को कितनी-कितनी राशि का क्लेम/दावा/भरपाई का भुगतान किया गया? सम्पूर्ण जानकारी गौशवारा एवं प्रमाण सहित उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों? अब शेष कृषकों की क्लेम/दावा की राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) श्‍योपुर जिले में विभाग अंतर्गत वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक रबी एवं खरीफ फसलों हेतु बीजों के क्रय एवं उनके भुगतान, बिल व्‍हाउचर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 अनुसार है। प्रश्‍नांकित अवधि में विभाग द्वारा जैविक खाद एवं कीटनाशकों का वितरण नहीं किया गया है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में कृषकों को बीज वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी निरंक है। (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों की फसलों के लिए बुवाई से लेकर कटाई के बाद के चरण तक सभी गैर-रोकथाम योग्‍य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ व्‍यापक जोखिम आवरण सुनिश्चित करने के लिए एक किफायती फसल बीमा प्रदान करके कृषि उत्‍पादन को बढ़ावा देना है। भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देशिका खरीफ 2023 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।                (घ) योजना वर्ष 2019-20 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक श्‍योपुर जिले के अंतर्गत बीमित फसलें, बीमित रकबा, प्रीमियम राशि के भुगतान की वर्षवार (गौशवारा) सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। प्रीमियम राशि का भुगतान एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंस कम्‍पनी को किया गया है। (ड.) कृषकों की बीमित फसल नष्‍ट एवं क्षति होने पर प्रदाय की गई क्षतिपूर्ति राशि (दावा राशि) की कृषकवार (गौशवारा) सहित प्रश्‍नांश (घ) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। मौसम रबी 2023-24, खरीफ 2024 एवं रबी 2024-25 का दावा भुगतान प्रक्रियाधीन है। योजना के प्रावधान अनुसार पात्र कृषकों को दावा भुगतान किया जायेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

शिक्षित बेरोजगारों की जानकारी

[ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

81. ( क्र. 2198 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर में प्रश्‍न दिनांक तक कितने बेरोजगार महिला-पुरूष रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है? संख्या सहित जानकारी दी जावे। (ख) रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों युवाओं को प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का नियम है? यदि हाँ तो कितनी राशि दी जाती है? (ग) क्या 1 जनवरी 2023 से 30 अप्रैल 2025 तक जिला ग्वालियर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया? यदि हाँ तो दिनांक सहित जानकारी दी जावे।                                       (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संबंध में आयोजित रोजगार मेला में और किस-किस कम्पनी में कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिला? कम्पनी के नाम सहित जानकारी दी जावे।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्‍नावधि में एम.पी. रोजगार पोर्टल पर जिला-ग्‍वालियर के दर्ज कुल आवेदकों की संख्‍या 94159 है, जिनमें 38190 महिला एवं 55969 पुरूष हैं। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है(घ) कम्‍पनी एवं ऑफर लेटर प्राप्‍त आवेदकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है

खेल गतिविधियों हेतु आवंटित राशि

[खेल एवं युवा कल्याण]

82. ( क्र. 2199 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर में वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में खेल सामग्री एवं अन्य व्यय हेतु कितना-कितना राशि का आवंटन किस-किस खेल हेतु प्राप्त हुआ? वर्षवार जानकारी दी जावे। (ख) प्रश्‍नांश (क) की अवधि में प्राप्त राशि से जिला ग्वालियर में किन-किन खेलों हेतु क्या-क्या सामग्री क्रय की गई? दिनांकवार जानकारी दी जावे। (ग) प्रश्‍नांश (क) की अवधि में खेल सामग्री क्रय किये जाने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई? (घ) प्रश्‍नांश (क) की अवधि में आयोजित खेल प्रतियोगिता में किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना व्यय किया गया? दिनांकवार जानकारी दी जावे।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) खेलवार राशि का आवंटन नहीं दिया जाता है, जिले को खेल सामग्री क्रय हेतु आवंटित राशि से जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा अनुसार खेल सामग्री क्रय की जाती है। जिला ग्वालियर में वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में खेल सामग्री एवं अन्य व्यय हेतु आवंटित राशि की वर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में प्राप्त राशि से क्रय खेल सामग्री की दिनांकवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है(ग) जिला स्तर पर खेल सामग्री का क्रय, जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा अनुसार जिलों को आवंटित बजट व आवश्‍यकता का आकलन कर मध्‍यप्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार किया गया है। (घ) प्रश्‍नांश (क) की अवधि में आयोजित खेल प्रतियोगिता में हुए व्यय का दिनांकवार विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है

राजपुर वि.स. क्षेत्र के कार्यों की स्‍वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

83. ( क्र. 2210 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) दिनांक 10-12-2023 से 30-06-2025 तक मा. मुख्‍यमंत्री कार्यालय से बड़वानी जिले से संबंधित ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को भेजे गए समस्‍त पत्रों की जानकारी देवें। (ख) इन पत्रों के आधार पर जो कार्य स्‍वीकृत किए गए, उनकी सूची देवें। इस संबंध में हुए समस्‍त पत्राचार की जानकारी देवें।              (ग) क्‍या कारण है कि मा. मुख्‍यमंत्री कार्यालय से पत्र प्रेषित करने के उपरांत भी राजपुर विधान सभा के कार्य स्‍वीकृत नहीं किए गए? प्र.क्र. 418 दिनांक 11-03-2025 के प्रश्‍नांश (ख) व (ग) के उत्‍तर में बताया गया है कि आवंटन का अभाव है तो अन्‍य स्‍थानों पर किए गए आवंटन को स्‍पष्‍ट करें। इस भेदभाव का कारण बतावें। इसमें उत्‍तरदायी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? (घ) कब तक राजपुर वि.स. क्षेत्र के कार्य उपरोक्‍तानुसार स्‍वीकृत कर दिए जाएंगे? समय-सीमा देवें। यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी नहीं। माननीय मुख्‍यमंत्री कार्यालय से संलग्‍न प्रेषित सूची में अंकित वास्‍कलपुरा में गिलदार के घर से मुनियाभाई के घर तक सी.सी. रोड एवं पटेलपुरा जगदीश के घर से खलटल बाबा मंदिर तक सी.सी. रोड कार्यों की स्‍वीकृति आवंटन अनुसार जारी की गई है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्‍नांकित विधानसभा क्षेत्र के कार्य को आवंटन की उपलब्‍धता के आधार पर स्‍वीकृत किया जायेगा। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

लंबित राशि की वसूली

[उच्च शिक्षा]

84. ( क्र. 2211 ) श्री बाला बच्चन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) दिनांक 01-01-2019 से 30-06-2025 तक एम.पी. ऑनलाइन द्वारा पंजीयन व पोर्टल शुल्‍क की कितनी राशि उच्‍च शिक्षा विभाग को जमा कराई गई? पृथक-पृथक वर्षवार दिनांक सहित देवें।             (ख) दिनांक 01-07-2025 की स्थिति में इस संदर्भ में कितनी राशि उच्‍च शिक्षा विभाग को एम.पी. ऑनलाइन से लेना शेष है? इस राशि के लंबित रहने का कारण भी देवें। प्रश्‍नांश (क) अनुसार यह राशि जमा कराने की तय तिथि क्‍या थी, यह भी देवें। राशि जमा करने का निर्धारण कैसे होता है (तिथि का)? इससे संबंधित नियम की छायाप्रति देवें। (ग) लंबित राशि की वसूली कब तक होगी? समय-सीमा देवें। (घ) राशि लंबित रहने के उत्‍तरदायी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा की गई गणना अनुसार राशि का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। अनुबंध की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।              (ग) निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (घ) विवादास्‍पद स्थिति के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

पंचायत समन्वय अधिकारी एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारि‍यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

85. ( क्र. 2219 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्‍वालियर जिले में कितने पंचायत समन्वय अधिकारी एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारी पदस्थ हैं? जिलावार संख्यात्मक जानकारी दें। (ख) क्‍या ग्‍वालियर जिले में पदस्थ प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके मूल पदस्थापना स्थान से जिला कार्यालयों एवं भोपाल मुख्यालय में संलग्न किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य प्रभावित हो रहा है? यदि हाँ, तो संलग्न किये गए अधिकारियों की जानकारी दें। (ग) क्या ग्वालियर जिले में संलग्न अधिकारियों के संलग्नीकरण समाप्त कर उनके मूल पदस्थापना स्थल पर भेजा जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? समय-सीमा बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार संलग्नीकरण पर रोक है? यदि हाँ, तो शासन नियमों के विरूद्ध संलग्नीकरणकर्ता अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक? नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्‍वालियर जिले में कुल 35 पंचायत समन्‍वय अधिकारी तथा 20 सहायक विकास विस्‍तार अधिकारी पदस्‍थ हैं। (ख) श्री रामजीतराम भगत,             श्री रामप्रसाद बसेड़िया तथा श्री अनिल प्रताप सिंह भदौरिया पंचायत समन्‍वय अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत ग्‍वालियर में कार्यरत हैं। इनके द्वारा जिला पंचायत में विभिन्‍न दायित्‍वों के निर्वहन के कारण ग्रामीण जनों को सुविधा हो रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मृदा परीक्षण एवं बीज वितरण की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

86. ( क्र. 2221 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए निःशुल्क मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं? यदि हाँ तो ग्वालियर जिले में किस-किस स्थान पर पूर्ण रूप से संचालित है? स्थानवार, प्रयोगशालावार जानकारी दें। (ख) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला किस के द्वारा संचालित की जा रही है? प्रयोगशाला में वर्ष 2024-25 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों ने मृदा परीक्षण कराया? ग्रामवार जानकारी दें। किसानों से कितना शुल्क वसूला गया? (ग) क्या सरकार किसानों को रबी एवं खरीब की फसलों के बीज उपलब्ध कराती है? यदि हाँ तो वर्ष 2023-24 से प्रश्‍न दिनांक तक भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कितने किसानों को कौन-कौन सा, कितना-कितना बीज उपलब्ध कराया गया? उपलब्ध बीज में से               कितना-कितना बीज वितरण किया गया? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में यदि बीज वितरण किया गया है तो ग्रामवार, वर्षवार कृषकों को कितनी मात्रा में बीज प्रदाय किया गया? किसानों से कोई धनराशि तो वसूल नहीं की गई? यदि हाँ तो कितनी एवं क्यों?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। ग्‍वालियर जिले में किसानों की सुविधा के लिये संचालित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की प्रयोगशालावार, स्‍थानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) भितरवार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्‍ड-भितरवार में युवा उद्यमी-श्री सोमप्रकाश मिश्रा एवं विकासखण्‍ड घाटीगांव में संस्‍था-जतारा महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला आवंटित की जाकर, प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं। भितरवार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में वित्‍तीय वर्ष 2024-25 से प्रश्‍न दिनांक तक किसानों द्वारा कराये गये मिट्टी नमूना परीक्षण की ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। विभाग द्वारा एकत्रित मिट्टी नमूनों का परीक्षण कर किसानों को नि:शुल्‍क स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड उपलब्‍ध कराया जाता है, शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) जी हाँ। वित्‍तीय वर्ष 2023-24 से प्रश्‍न दिनांक तक भितरवार विधानसभा क्षेत्र में किसानों को उपलब्‍ध, वितरित किये गये फसलवार बीज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) किसानों को प्रदाय बीज की ग्रामवार, वर्षवार, मात्रावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। शासन की योजना प्रावधान अनुसार कृषक अंश की राशि कृषकों से ली जाती है। योजना प्रावधान अनुसार किसानों से लिये गये कृषक अंश राशि की ग्रामवार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

सहकारी समितियों की स्थिति

[सहकारिता]

87. ( क्र. 2224 ) श्री उमंग सिंघार : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) म.प्र. राज्‍य में संचालित कुल सहकारी समितियों की संख्‍या कितनी है, जिनमें से कितनी समितियां पिछले 10 वर्षों से चुनाव न होने के कारण निष्‍क्रिय अथवा केवल नाम मात्र की रह गई हैं? (ख) क्‍या बड़ी संख्‍या में PACS अब कृषि ऋण वितरण की बजाय केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण तक सीमित हो गई है? यदि हाँ, तो इसका कारण क्‍या है?         (ग) सहकारी समितियों के चुनाव शीघ्र कराने हेतु क्‍या ठोस कार्ययोजना बनाई गई है? कृपया स्‍पष्‍ट विवरण दें। यदि नहीं, तो क्‍यों?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) प्रदेश में 54, 886 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, निर्वाचन न होने के कारण सहकारी संस्थाएं निष्क्रिय नहीं होती हैं। अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं, अधिकांश प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कृषि ऋण वितरण का कार्य कर रही हैं। (ग) प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा कराए जाते हैं। निर्वाचक समन्वयकों से सहकारी संस्थाओं के त्रुटि रहित प्रस्ताव निर्वाचन प्राधिकारी को प्राप्त होने पर उनके द्वारा निरंतर चुनाव कराए जा रहे हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के निर्वाचन पुनर्गठन की कार्यवाही प्रचलित होने से नहीं हो सके है।

अशासकीय महाविद्यालय का भौतिक निरीक्षण प्रतिवेदन

[उच्च शिक्षा]

88. ( क्र. 2227 ) श्री आरिफ मसूद : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) अशासकीय इंदिरा प्रियदर्शिनी महाविद्यालय ग्राम पुराछिंदवाड़ा, ग्राम पंचायत तारा सेवनिया, विकासखण्ड फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के वर्ष 2012 से शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 तक किए गए भौतिक निरीक्षण हेतु गठित समिति के सदस्य एवं समिति के प्रतिवेदन/रिपोर्ट तथा निरीक्षण के दौरान की गई वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) वर्ष 2012-2013 में नवीन निजी महाविद्यालय प्रारंभ करने अथवा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालयों के स्थानांतरण करने के लिए मार्गदर्शिका के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा क्या शुल्क लिया जाता था?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) वर्ष                 2012-13 में नवीन निजी महाविद्यालय प्रारंभ करने अथवा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालयों के स्थानान्तरण करने के लिये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का विवरण सत्र 2012-13 की मार्गदर्शिका की कंडिका-2 '' (पृष्ठ क्र-9) एवं कंडिका 6 '' एवं '' (पृष्ठ क्र-18 एवं 19) अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

मक्‍का के बीजों की मूल्‍य वृद्धि

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

89. ( क्र. 2231 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में वर्तमान में लगभग 80 प्रतिशत कृषि भूमि में किसानों के द्वारा मक्‍का फसल की बोनी की गई है, जिसमें किसानों ने व्‍यापारियों से 1800 रूपये से 2200 रूपये तक के पर पैकेट, मक्‍का का बीज लेकर अपने खेत में बोनी की है। क्‍या शासन द्वारा मक्‍का कंपनियों को प्रति वर्ष मक्‍का के बीज में वृद्धि किए जाने हेतु अनुमति दी जा रही है? (ख) क्‍या शासन मक्‍का कंपनियों के द्वारा प्रति वर्ष मनमाफिक बढ़ाए जा रहे अत्‍यधिक मूल्‍यों पर रोक लगाने की कार्यवाही करेगा? (ग) क्‍या शासन किसानों से मक्‍का 4000 रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करेगा? (घ) प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा मक्‍का कंपनि‍यों द्वारा प्रतिवर्ष मनमाफिक बढ़ाये जा रहे मूल्‍यों पर रोक लगाने के लिए क्‍या कार्यवाही की गई? कार्यवाही नहीं की गई तो क्‍यों?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं, सिवनी जिले में वर्तमान में अद्यतन गिरदावली के आधार पर खरीफ फसलों का कुल रकबा 453200 हेक्‍टेयर है जिसमें मक्‍का का रकबा 241716 हेक्‍टेयर है। इस प्रकार लगभग 53 प्रतिशत खरीफ फसल क्षेत्र में मक्‍का फसल की बोनी की गई है। जी नहीं, किसानों द्वारा बीज विक्रेताओं से विभिन्‍न कम्‍पनियों का मक्‍का बीज जो कि 3 किलोग्राम से 5 किलोग्राम के पैकेट में आता है, उन्‍हें कृषकों द्वारा रूपये 220.00 से 475.00 प्रति किलो की दर से क्रय किया गया है। जी नहीं, निजी क्षेत्र की विभिन्‍न कम्‍पनियों द्वारा बीज विक्रय दर लागत मूल्‍य, बाजार में बीज की मांग एवं पूर्ति के आधार पर स्‍वयं के स्‍तर पर पृथक पृथक निर्धारित की जाती है। निजी कम्‍पनियों के बीज विक्रय दर निर्धारण के संबंध में बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज (नियन्‍त्रण) आदेश 1983 अन्‍तर्गत प्रावधान नहीं है। (ख) निजी क्षेत्र की कम्‍पनियों के बीज विक्रय दर नियन्‍त्रण हेतु बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज (नियन्‍त्रण) आदेश 1983 अन्‍तर्गत प्रावधान नहीं है। (ग) जी नहीं। सक्षम स्‍तर से लिये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाती है। (घ) विभाग द्वारा सतत् रूप से बीज विक्रय केन्‍द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा बीज विक्रय केन्‍द्रों/दुकानों पर बीज विक्रय दर (एम.आर.पी.) प्रदर्शित करने वाले बोर्ड पर दर्शित दर से ही बीज विक्रय करने एवं किसानों द्वारा क्रय बीज के बिल देने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

किसानों हेतु खाद का वितरण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

90. ( क्र. 2232 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. सरकार ने किसानों के लिए खाद भण्डारण कर वितरण की कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो म.प्र. सरकार द्वारा सिवनी जिले को कितनी खाद आवंटित कर भण्डारण एवं वितरण के लिये दी है? यदि हाँ, तो सम्पूर्ण जानकारी दें। (ख) क्या सिवनी जिले में किसानों की मांग अनुसार खाद का वितरण कराया जा रहा है? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

बैतूल जिलांतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

91. ( क्र. 2251 ) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैतूल जिले में अधिकारी/कर्मचारियों के स्‍थानांतरण किये गये हैं? यदि हाँ, तो उन स्‍थानांतरण में स्‍थानांतरण नीति 2025 का पालन किया गया? बतावें। स्‍थानांतरित कर्मचारियों की सूची से अवगत करावें। (ख) आजीविका मिशन के अंतर्गत बैतूल जिले से वर्ष 2020 से वर्तमान समय तक कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु प्राप्‍त हुई एवं क्‍या-क्‍या कार्य हुये? पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। ''स्‍थानांतरण नीति 2025'' संविदा कर्मियों के लिये लागू नहीं है। अत: पालन नहीं किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संविदा कर्मियों के स्‍थान परिवर्तन नीति के अनुसार स्‍थानांतरित कर्मचारियों की सूची संलग्न परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्‍टब अनुसार है।

परिशिष्ट - "अठारह"

कस्‍टम हायरिंग योजना केन्‍द्र का संचालन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

92. ( क्र. 2252 ) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. शासन द्वारा किसानों को अनुदान पर उन्‍नत ट्रेक्‍टर चलित यंत्र उपलब्‍ध कराये जाते हैं? (ख) यदि हाँ, तो बैतूल जिले में विगत 05 वर्षों में कितने किसानों को कस्‍टम हायरिंग योजना के अंतर्गत यंत्र उपलब्‍ध कराये गये हैं? सूची देवें। (ग) बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने कस्‍टम हा‍यरिंग केन्‍द्र संचालित हैं? सूची देवें।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी, हाँ। (ख) बैतूल जिले में विगत 05 वर्षों (2020-21, 2021-2022, 2022-23, 2023-2024, 2024-25) में 60 हितग्राहियों को निजी क्षेत्र में कस्‍टम हायरिंग केन्‍द्र स्‍थापना योजना के अंतर्गत यंत्र उपलब्‍ध कराये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 31 हितग्राहियों के निजी क्षेत्र में कस्‍टम हायरिंग केन्‍द्र संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

व्‍याख्‍याता के पदों की पूर्ति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

93. ( क्र. 2265 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय इंजीनि‍यरिंग महाविद्यालय जबलपुर की स्‍थापना की तिथि एवं वर्ष क्या है? (ख) शासकीय इंजीनि‍यरिंग महाविद्यालय जबलपुर में 31 मार्च 2024 की स्थिति में लागू कुल सभी कोर्सेस में कुल कितने विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रवेश ले सकते हैं? कुल संख्या बतावें।                        (ग) नियमानुसार कुल छात्रों की संख्या के अनुपात में कुल कितने नियमित व्याख्याता के पद स्वीकृत हैं? प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रे‍क्ष्‍य में उत्तर देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार नियमित व्याख्याता के स्वीकृत पदों के विरुद्ध दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति में कुल भरे पदों का विवरण (1) पदनाम (2) स्वीकृत पद एवं (3) भरे पदों की संख्या पृथक-पृथक शासकीय "स्वशासी" एवं "अतिथि व्याख्याता" के रूप में सूची उपलब्ध करावें। (ड.) 31 मार्च 2024 की स्थिति में नियमित व्याख्याताओं के स्वीकृत पदों के विरुद्ध भरे पदों की संख्या में अत्यधिक कमी की स्थिति पाए जाने पर "नियमित व्याख्याताओं'' के पदों को भरने की शासन की क्या योजना है एवं कब तक पद नियमित व्याख्याताओं से भरे जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय इंजीनि‍यरिंग महाविद्यालय, जबलपुर की स्थापना तिथि 07 जुलाई 1947 है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।                                                                                     (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है(ड.) नियमित रिक्त पदों को भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

गौशालाओं में स्‍थाई विद्युत, पानी एवं अतिक्रमण की समस्‍या

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

94. ( क्र. 2266 ) श्री मुकेश टंडन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) विदिशा जिला अंतर्गत जनपद पंचायत विदिशा एवं ग्यारसपुर के किन-किन ग्राम पंचायत में कहाँ-कहाँ गौशालाओं का संचालन हो रहा है? उनके नाम बतावें। क्या इन गौशालाओं में विद्युत एवं पानी की स्थाई व्यवस्था है? यदि नहीं, तो प्रशासन द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्‍यों? (ख) क्या इन गौशालाओं की भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा किया गया है?                       (ग) क्‍या जिला प्रशासन द्वारा इन शिकायतों के निराकरण के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई? बतावें। यदि कोई भी कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जनपद पंचायत विदिशा एवं ग्‍यारसपुर में ग्राम पंचायतों में संचालित गौशालाओं की जानकारी एवं पानी बिजली की व्‍यवस्‍था की जानकारी संलग्न परिशिष्ट '' अनुसार है। जिन गौशालाओं में बिजली एवं पानी की स्‍थाई व्‍यवस्‍था नहीं है, इस हेतु पत्र क्र. 148 दिनांक 08.01.2025 से म.प्र. गौसंवर्धन बोर्ड भोपाल को राशि रू. 38702031/- की मांग की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट '' अनुसार है। (ख) ग्राम पंचायत पीपरहूठा के अतिक्रमण का प्रकरण न्‍यायालय में विचाराधीन है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट '' अनुसार है। (ग) ग्राम पंचायत पीपरहूठा के अतिक्रमण का प्रकरण न्‍यायालय में विचाराधीन है।

परिशिष्ट - "बीस"

सी.ई.ओ. के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

95. ( क्र. 2277 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कौन-कौन से जिले में कहाँ-कहाँ की जनपद पंचायतों के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के पद रिक्‍त हैं और कब से हैं? विभाग ने इन रिक्‍त पदों को भरने हेतु प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करते हुये यह भी बताएं कि‍ कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी रिक्‍त पदों के विरूद्ध इन जनपद पंचायतों में कार्यरत हैं? उनके नाम एवं पदनाम मोबाईल नम्‍बर सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। यह आदेश किसने जारी किये हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि इन जनपद पंचायतों में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारियों के रिक्‍त पद भरे जावेगें, तो कब तक? यदि नहीं, क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि सिवनी जिले के सी.ई.ओ. के रिक्‍त पदों को कब तक भरा जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। विभाग द्वारा समय-समय पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर को मांग पत्र प्रेषित किये गये है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष उत्‍तरांश (क) अनुसार। (घ) सिवनी जिले की समस्‍त जनपद पंचायतों में विभाग स्‍तर से पदस्‍थापनायें की गई।

प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत विकास कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

96. ( क्र. 2285 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत अब तक कई सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है एवं वर्तमान में भी अनेक नई सड़कों की कार्ययोजना प्रस्तावित है। यदि हाँ, तो यह जानकारी दें कि वर्षवार व विकासखण्डवार शहडोल जिले में अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कों का निर्माण किया गया है, उनकी लंबाई एवं लागत का विवरण क्या है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत शहडोल जिले में कितनी नई सड़कों की कार्ययोजना प्रस्तावित है? उनका विवरण ग्रामवार एवं मार्गवार प्रस्तुत किया जाये (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में उक्त सड़कों की डी.पी.आर. स्वीकृत टेण्डर प्रक्रिया, कार्य प्रारंभ एवं पूर्णतः की संभावित तिथि के विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) जिला शहडोल के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक निर्माण की गई मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला शहडोल के अंतर्गत प्रस्तावित मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) प्रगतिरत मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

खेत सड़क योजना को प्रारंभ किया जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

97. ( क्र. 2306 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा मनरेगा योजना में वित्‍तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक किसानों के खेतों तक पहुंचने वाले मार्ग, काकड़, गोहे को बनाने या बजरीकरण करने या डब्‍लू.बी.एम. करने के लिए कब-कब, क्‍या-क्‍या योजना बनाई गई? योजना का नाम, प्रारंभ होने का वर्ष बतावें। जिला हरदा में वित्‍तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदान किये गये बजट की जानकारी उपलब्‍ध करायें। यदि योजना वर्तमान में बंद है, तो कब से तथा किस कारण से बन्‍द है एवं कब तक पुन: चालू कराने की शासन की योजना है? (ख) क्‍या वर्तमान में सरकार द्वारा मनरेगा योजना से किसानों के हित को ध्‍यान में रखते हुये खेत पहुँच मार्ग को बनाने के लिये कोई योजना प्रचलित है? अगर हाँ तो कौन सी? जिला हरदा में वित्‍तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब, कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है तथा टिमरनी विधानसभा में कितने कि.मी. सड़क कब-कब, कहाँ-कहाँ बनाई गई है? जानकारी देंवे। (ग) म.प्र. सरकार द्वारा मनरेगा योजना में गोहे काकड़ खेत पहुँच मार्ग बनाने हेतु क्‍या प्रयास कर रही है? क्‍या सरकार इस विषय पर गंभीर है? यदि हाँ, तो इन योजनाओं हेतु कितना-कितना बजट जिला हरदा में वित्‍तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक में जारी किया गया है? किसानों द्वारा अपने खेत में बजरी डालने, खराब रास्‍तों को सुधारने के लिये नदियों से बजरी निकालकर डाली जाती है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही के क्‍या नियम है? नियम की प्रतियों सहित जानकारी देवें। किसान किस प्रकार स्‍वयं इन खेत पहुँच मार्ग में बजरी डलवा सकता है? शासन द्वारा क्‍या कोई छूट किसानों को दी गई है? यदि हाँ, तो क्‍या? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा मनरेगा योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक किसानों के खेतों तक पहुंचने वाले मार्ग, काकड़, गोहे को बनाने या बजरीकरण करने या डब्लू.बी.एम. करने के लिए कार्यवार दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। मनरेगा योजनान्तर्गत बजट प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं हैं। योजनान्तर्गत लेबर बजट के अनुसार स्वीकृत कार्यों पर श्रमिकों द्वारा कार्य किये जाने पर मनरेगा पोर्टल से एफ.टी.ओ. के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जाती है। सुदूर सड़क/खेत सड़क योजना बंद नहीं की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों के प्रकाश में नवीन दिशा-निर्देश जारी होने तक सुदूर सपर्क/खेत सड़क के नवीन कार्य नहीं लिये जाने के निर्देश हैं। (ख) जी हाँ। महात्‍मा गांधी नरेगा अंतर्गत सुदूर सम्‍पर्क/खेत सड़क योजना मनरेगा योजनान्तर्गत बजट प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं हैं। योजनान्तर्गत लेबर बजट के अनुसार स्वीकृत कार्यों पर श्रमिकों द्वारा कार्य किये जाने पर मनरेगा पोर्टल से एफ.टी.ओ. के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जाती है। जिला हरदा में वित्‍तीय वर्ष 2022-23 के पूर्व में स्‍वीकृत 147 कार्यों पर 2022-23 से अब तक राशि रूपये 1171.77 लाख का भुगतान किया गया है। टिमरनी विधानसभा अंतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक स्‍वीकृत की गई खेत सड़क की जानकारी निरंक है। (ग) पूर्व से संचालित है। जी हाँ। जिला हरदा में वित्‍तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक खेत पहुंच मार्ग स्‍वीकृत की जानकारी निरंक है। मनरेगा योजनान्तर्गत बजट प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं हैं। योजनान्तर्गत लेबर बजट के अनुसार स्वीकृत कार्यों पर श्रमिकों द्वारा कार्य किये जाने पर मनरेगा पोर्टल से एफ.टी.ओ. के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जाती है। प्रश्‍नांश (ग) की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है।

घाटे में चल रही सहकारी समिति को आर्थिक सहायता

[सहकारिता]

98. ( क्र. 2307 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला हरदा अन्‍तर्गत संचालित समस्‍त पैक्‍स सहकारी समितियों को हानि से मुक्‍त कराने के लिये शासन द्वारा वर्ष 2005 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब राशि उपलब्‍ध कराई गई? इसका वर्षवार, समितिवार, दिनांकवार, राशिवार ब्‍यौरा देवें। यह आर्थिक सहायता किस योजनान्‍तर्गत किन प्रावधानों के तहत उपलब्‍ध कराई गई है? सम्‍पूर्ण जानकारी दस्‍तावेजों की सत्‍यापित प्रति सहित देवें।                (ख) जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक जिले की समस्‍त पैक्‍स सहकारी समितियों में हुए ऑडिट की रिपोर्ट उपलब्‍ध करावें। जिले की सहकारी समितियां वर्ष 2005 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी वित्‍तीय हानि/लाभ में चल रही है? इसकी वर्षवार, समितिवार, राशिवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक जिले की पैक्‍स सहकारी समितियों को उपार्जन, कमीशन, ब्‍याज, अनुदान, शासन योजना एवं विभिन्‍न स्रोतों से हुई आय एवं व्‍यय का ब्‍यौरा देवें।     (घ) जिला हरदा में जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक सहकारी समितियों की कब-कब जांच की गई है? जांच रिपोर्ट में क्‍या पाया गया है? जांच दिनांक, जांचकर्ता अधिकारी का नाम, जांच में पाई गई कमी/त्रुटि, समिति का नाम, वित्‍तीय अनियमितता सहित विस्‍तृत जानकारी देवें। जिले की समितियां शासन से अनुदान, कमीशन, ब्‍याज आदि प्राप्‍त होने के उपरान्‍त भी घाटे में क्‍यों हैं? कारण सहित बतावें।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर अल्पावधि साख संरचना हेतु पुनर्वास पैकेज अंतर्गत हरदा जिले की समितियों को केन्द्र एवं राज्य शासन से वर्ष 2008 में राशि प्राप्त हुई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक जिले की कुल 52 पैक्‍स सहकारी समितियों के 260 लेखा वर्षों की पारित अंकेक्षण टीपें 46 हजार से अधिक पृष्ठों की होने से उसे उपलब्ध कराने में लगने वाला समय, व्‍यय एवं संसाधन, उसकी उपयोगिता से अधिक होने से नियत समयावधि में उपलब्‍ध कराया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है(घ) प्रश्‍नांकित अवधि में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 59 के तहत जांच एवं धारा 60 के अंतर्गत निरीक्षण नहीं किये जाने से जानकारी निरंक है। समय से वसूली न हो पाने एवं किसानों को वितरित खाद का समितियों द्वारा किसानों के खातों में समायोजन समय पर नहीं किये जाने के कारण सहकारी समितियां घाटे में है।

उपमंडी की स्‍थापना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

99. ( क्र. 2323 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले की विकासखंड सेवढ़ा में कुल कितनी कृषि उपज मंडियां एवं उपमंडियां हैं, इन मंडियों में कहाँ-कहाँ मंडियों के अथवा प्राइवेट ठेकेदारों के‌‌ धर्मकांटे कब से लगे हुये हैं, किसानों से तुलाई की क्या दर निर्धारित है, मंडी को इनके द्वारा कितना किराया एवं कितना बिजली व्यय प्राप्त हो रहा है? स्थापना दिवस से जानकारी दी जावे। (ख) उक्त मंडियों एवं उपमंडियों से सरकार को 01/04/2023 से कितना राजस्व एवं किराया तथा बिजली व्यय किस-किस से प्राप्त हुआ है? प्राप्त राजस्व को किस-किस मद में किस के द्वारा खर्च किया गया है? बिंदुवार सूची सहित जानकारी देवें। (ग) क्या थरेट एवं भगुवापुर बड़े-बड़े बाजार हैं एवं सेंटर पॉइट हैं किंतु मंडी दूर होने से यहाँ के किसानों को गंभीर समस्या आ रही है। इन्हें मंडी क्षेत्र से बाहर अथवा प्राइवेट लोगों को माल बेचने को बाध्‍य होना पड़ता है। फलस्वरूप मंडी को राजस्व की प्रतिवर्ष लाखों की हानि हो रही है। (घ) क्या थरेट एवं भगुवापुरा में उपमंडी बनाये जाने हेतु निर्देश देने की कृपा करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) दतिया जिले के विकासखण्ड सेवढ़ा में 01 कृषि उपज मण्‍डी समिति सेवढ़ा एवं 01 उपमंडी इन्‍दरगढ़ है। उपमंडी इन्‍दरगढ़ में 01 बी.ओ.टी. तौलकॉटा सूर्या फिलिंग सेंटर, प्रोपराईटर नरेन्‍द्र गंधी द्वारा वर्ष 2021 से संचालित किया जा रहा है, तुलाई दर, किराया एवं विद्युत व्‍यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है। (ग) जी हाँ। मण्‍डी सेवढ़ा से भगुवापुरा की दूरी लगभग 15 कि.मी. एवं मण्‍डी सेवढ़ा से थरेट की दूरी लगभग 25 कि.मी. है। हाटबाजार भगुवापुरा में 15 अनुज्ञप्तिधारी व्‍यापारी एवं हाटबाजार थरेट में 11 अनुज्ञप्तिधारी व्‍यापारी हैं, जिन्‍हें कृषकों के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय किया जा रहा है। विगत 03 वर्षों से प्राप्‍त राजस्‍व/मण्‍डी फीस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता

[सहकारिता]

100. ( क्र. 2326 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री अभिषेक जैन, उप अंकेक्षक सहकारिता विभाग अशोकनगर द्वारा सेवा सहकारी संस्‍था हिनोतिया, शाखा अशोकनगर के प्रशासक रहते हुए बैंक कैडर की 60 प्रतिशत भर्ती में                                     श्री मनीष कुमार शर्मा की नियुक्ति सेवा सहकारी संस्‍था हिनोतिया के प्रबंधक पर की गई है। यदि हाँ, तो आवेदन की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) क्‍या श्री मनीष कुमार शर्मा श्री महालक्ष्‍मी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति द्वारा संचालित शा. उचित मूल्‍य की दुकान महाना का संचालन करते थे? यदि हाँ, तो कब से कब तक इनके द्वारा कार्य किया गया है? उक्‍त समयावधि की वेतन के देयक की छायाप्रति देवें। (ग) यदि श्री मनीष कुमार शर्मा, सहायक प्रबंधक के पद पर सेवा सहकारी समिति हिनोतिया, बैंक शाखा अशोकनगर में कार्यरत थे तो वेतन देयकों की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (घ) क्‍या श्री अभिषेक जैन उप अंकेक्षक द्वारा गलत जानकारी देकर श्री मनीष शर्मा की नियुक्ति बैंक कैडर की 60 प्रतिशत भर्ती में प्रबंधक के पद पर करा दी गई है? यदि हाँ, तो भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता करने वाले उप अंकेक्षक की जांच कलेक्‍टर जिला अशोकनगर से कराकर, सेवा से पृथक करने की कार्यवाही शासन करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। दिनांक 31.01.2006 से 31.03.2022 तक, वेतन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) श्री मनीष कुमार शर्मा, सहायक प्रबंधक के पद पर सेवा सहकारी समिति हिनोतिया, बैंक शाखा अशोकनगर में कार्यरत नहीं थे। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

जनजातीय जनपदों में नियम विरूद्ध पदस्‍थापना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

101. ( क्र. 2331 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्‍या 3 फरवरी 2018 के आदेश क्र.-एफ-27/2017/25/1 में सचिव म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दी गई सहमति के आधार पर वर्ष 2018 के पूर्व जनजातीय कार्य विभाग के कार्यरत किन-किन मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के नाम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त के यूनिफाइड ग्रेडेशन लिस्ट में शामिल करने तथा आदिवासी ब्लाकों की जनपद पंचायतों में रिक्त सी.ई.ओ. के तथा विभाग के अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर इनकी सेवायें उपलब्ध कराने की सहमति भी प्रदान की गई? यदि हाँ, तो उन सभी सी.ई.ओ. के नामों की सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) से संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (62) के अतिरिक्त वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन अधिकारियों की कहाँ-कहाँ, किस-किस आदेश द्वारा 89 आदिवासी ब्लाकों की जनपदों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा सीधे पदस्थापना आदेश जारी किये गये हैं तथा कब-कब जनजातीय कार्य विभाग सहित दोनों विभागों के बीच प्रतिनियुक्ति के मार्गदर्शी सिद्धांतों व प्रक्रिया के तहत उपयुक्त वरिष्ठता के नामों का पैनल माँगना, चयनित नामों पर सहमति पत्र जारी करना, पदस्थापना हेतु प्रशासकीय विभाग को अनुरोध पत्र भेजना आदि की कार्यवाही किस-किस दिनांक को पूर्ण हुई? सभी के नाम, पदनाम सहित समस्त कार्यवाहियों, पत्रों तथा आदेशों की पृथक-पृथक छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापना संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों व नियम प्रक्रिया के विपरीत जारी आदेशों का प्रश्‍न दिनांक तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? कौन-कौन से नियम विरुद्ध पदस्थापना आदेशों को निरस्त अथवा संशोधित किये गये है? यदि हाँ, तो सभी कार्यवाहियों एवं आदेशों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों? जानकारी उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।            (ख) माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1281/2006 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 14084/2019 में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की जनपद पंचायतों में पदस्थापना की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बाईस"

खेल विकास हेतु संचालित योजनाएं

[खेल एवं युवा कल्याण]

102. ( क्र. 2342 ) श्री अनिल जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला निवाड़ी में विभाग द्वारा युवाओं के लिए खेल के विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? नाम एवं स्थान तथा कार्यरत अधिकारियों की जानकारी दें। (ख) क्या जिला मुख्यालय निवाड़ी में युवाओं के खेल सुविधाओं के विकास हेतु कोई सर्वसुविधायुक्त शासकीय स्पोर्ट कॉम्पलेक्स या स्पोर्ट क्लब स्थापित करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक निवाड़ी जिले में शासकीय स्पोर्ट कॉम्पलेक्स या स्पोर्ट क्लब स्थापित किया जा सकेगा? (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं खेलों के आयोजनों हेतु संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, टी.टी. नगर स्टेडियम, भोपाल से प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 464, दिनांक 11/02/2024 एवं पत्र क्रमांक 34, दिनांक 07/05/2025 के माध्यम से खेल सामग्री की मांग की गई थी, यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई एवं कब तक पत्रों में उल्लेखित सामग्री उपलब्ध करा दी जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला निवाड़ी में विभाग द्वारा युवाओं के लिए खेल के विकास हेतु संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार है। जिला-निवाड़ी में कार्यरत अधिकारी/प्रभारी की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '2' अनुसार है। (ख) खेल और युवा कल्याण विभाग के स्वामित्व की भूमि पर नगर परिषद् निवाड़ी द्वारा इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                      (ग) जी हाँ, माननीय सदस्य के पत्र क्रमांक-464 दिनांक-11.02.2024 एवं पत्र क्रमांक- 34, दिनांक-07.05.2025 द्वारा की गई खेल सामग्री की मांग के संदर्भ में जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जिला-निवाड़ी को संचालनालय के पत्र क्रमांक-1936 दिनांक-04.06.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार प्रकरण जिला स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर बजट की उपलब्धता व आवश्‍यकता का आकलन कर निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तेईस"

जनपद निधि 2024-25 का आवंटन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

103. ( क्र. 2345 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्या जनपद पंचायत निवाड़ी अंतर्गत जनपद निधि 2024-25 में अनुमोदित कार्यों की राशि का आवंटन संबंधित ग्राम पंचायतों को आज दिनांक तक नहीं हो सका है, हाँ अथवा नहीं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो जनपद निधि 2024-25 के कार्यों का अनुमोदन होने के पश्चात् भी आज दिनांक तक राशि का आवंटन न होने के लिए कौन उत्तरदायी है एवं कब तक जनपद निधि 2024-25 के अनुमोदित कार्यों की राशि का आवंटन किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जनपद पंचायत निवाड़ी में वर्ष 2024-25 में जनपद निधी की कार्ययोजना नहीं बनाई गई है। इस कारण ग्राम पंचायतों को आवंटन जारी नहीं हो सका। (ख) उत्‍तरांश '''' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कौशल विकास केन्‍द्र में अनियमितता की जांच

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

104. ( क्र. 2352 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तत्कालीन जिला रोजगार अधिकारी ने जिला रोजगार कार्यालय के पते पर कौशल विकास केंद्र सतना के नाम पर एक समिति बनाई थी, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन कलेक्टर संतोष मिश्रा, उपाध्यक्ष तत्कालीन जि.प. सी.ई.ओ. सूफिया फारूखी और सदस्य के रूप में अन्य शासकीय सेवाओं के पदाधिकारी थे? उक्त समिति का पंजीयन और वर्तमान में समिति की वैधानिकता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। (ख) क्या समिति का समय-समय पर ऑडिट और अपडेशन नियमानुसार हुआ है? समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य अभी किस स्थिति में हैं और समिति से संबद्धता पर इनकी स्वीकृति है क्या? (ग) क्या इस समिति के नाम पर भारत सरकार और राज्य सरकार ने स्पेशल बी.एड. सहित अन्य कोर्स की मान्यता दी है? क्या यह मान्यता समिति की वैधानिकता के अनुसार सही है? यही हाँ तो नियमावली की प्रति दें। क्या उक्त समिति के आधार पर मैहर में भी शैक्षणिक संस्थान खोले गए हैं? उनके नाम और मान्यता की स्थिति क्या है? (घ) उक्त संस्थाओं के द्वारा कितने प्रशिक्षण कितने प्रशिक्षणार्थियों को दिए गए? संस्थावर, छात्रवार सूची दें। किन योजनाओं के तहत किस-किस खाते में कितना भुगतान हुआ? योजनावार, खातावार अलग-अलग सूची दें। क्या यह विधिसम्मत था? यदि हाँ, तो नियमावली दें।                  (ड.) क्या तत्कालीन जिला रोजगार अधिकारी अमित सिंह बर्खास्त हो चुके हैं और फिर भी हैं? अभी समिति में उनकी भूमिका क्या है? (च) क्या कलेक्टर सतना उक्त फर्जीवाड़े पर मिली शिकायत पर जांच करवा रहे हैं? जांच के बिंदु क्या हैं? जांच किस स्थिति में है? कब तक पूरी होगी?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जिला रोजगार कार्यालय, सतना में इस संबंध में कोई दस्‍तावेज उपलब्‍ध नहीं है एवं रोजगार संचालनालय द्वारा समिति पंजीयन हेतु कोई अनुमति जारी नहीं की गई है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं। (ख) से (घ) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी हाँ। उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (च) रोजगार संचालनालय को शिकायत प्राप्‍त हुई थी, जिसे मूलत: कलेक्‍टर, सतना को जाँच/कार्यवाही करवाने एवं रोजगार संचालनालय को अवगत करवाने हेतु प्रेषित किया गया है। शिकायत के बिन्‍दुओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कलेक्‍टर, सतना से वर्तमान में जानकारी अप्राप्‍त है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चौबीस"

दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध विधि अनुरूप कार्यवाही

[सहकारिता]

105. ( क्र. 2354 ) श्री सिद्धार्थ तिवारी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 20.03.2025 के प्रश्‍न क्रमांक 2236 से रीवा जिले की अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी संस्था समिति रीवा की 2015 से प्रश्‍न प्रस्तुति दिनांक तक की सदस्यता पंजी, सदस्यों की वर्षवार वरिष्ठता सूची, संचालक मण्डल की मासिक एवं आमसभा की कार्यवाही व एजेण्डा पंजी, भूखण्ड आवंटन पंजी, पुराने सदस्यों को आवंटित व पंजीकृत प्लाटों को निरस्त कर पुनः नये सदस्यों को आवंटित व रजिस्ट्री कराये जाने की पंजी एवं सूची, कैशबुक की मूल प्रति की प्रमाणित प्रति चाही गई थी, जिसमें माननीय मंत्री महोदय द्वारा जानकारी एकत्रित की जा रही है, यह उत्‍तर दिया गया था कि यदि हाँ, तो उक्त संकलित जानकारी कब तक प्रश्‍नकर्ता सदस्य को उपलब्ध करा दी जावेगी। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में क्या उक्त जानकारी उपलब्ध कराने में विभाग एवं संस्‍था द्वारा आवश्यक सहयोग नहीं किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो ऐसे दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध विधि अनुरूप कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों कारण स्पष्ट करें।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ, जानकारी संकलित कर उत्तर दे दिया गया है। (ख) अल्प आय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित रीवा के पूर्व अध्यक्ष द्वारा प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 57-क (1) के अंतर्गत अभिलेख जप्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अल्‍प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी संस्‍था में अनियमितता

[सहकारिता]

106. ( क्र. 2355 ) श्री सिद्धार्थ तिवारी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में सहकारिता विभाग अन्तर्गत अल्प आय वर्ग गृह निर्माण संस्था समिति (अरुण नगर रीवा) संचालित है? क्या उक्त समिति के संचालन हेतु प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जाना आवश्यक है? क्या अंकेक्षण पश्चात अंकेक्षण की पुष्टि भी आवश्यक है? यदि हाँ, तो म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के अन्तर्गत उक्त सहकारी सोसाइटी के अंकेक्षण कार्य अनुमोदित पैनल द्वारा कराया गया है? यदि हाँ, तो अंकेक्षण विवरण की सत्यापित प्रति वर्ष             2020-21 से वर्ष 2024-25 तक की उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो संबंधित संस्‍था के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी? जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में यदि उक्त कार्य समय-सीमा में नहीं कराया गया तो इसके लिये कौन-कौन दोषी है? क्‍या अधिकारी/कर्मचारी/समिति के जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से प्रश्‍नकर्ता सदस्य को अवगत करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ, वर्ष 2020-21 से 2022-23 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 का अंकेक्षण प्रक्रियाधीन है। (ख) संस्था का अंकेक्षण समय पर नहीं कराने के लिए संचालक मंडल प्रथम दृष्ट्या दोषी है, संचालक मंडल के विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 72-घ के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलन में है।

व्‍ही.आई.टी. द्वारा अवैध कोर्स का संचालन

[उच्च शिक्षा]

107. ( क्र. 2362 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्‍ही.आई.टी. भोपाल विश्वविद्यालय सीहोर, कोठरी कला, जिला सीहोर को विभाग द्वारा कुल कितने कोर्सेस की मान्यता दी गई है? (ख) क्या प्रश्‍नकर्ता के तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 3260 दिनांक 15.7.2024 को व्‍ही.आई.टी. भोपाल विश्वविद्यालय सीहोर के द्वारा कुल 26 कोर्स की मान्यता की जानकारी दी गई है? (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में जो 26 कोर्स की मान्यता दी गई है उसमें 6 कोर्स फर्जी तरीके से बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं, जिनका मध्यप्रदेश निजी विश्‍वविद्यालय आयोग एक्ट की धारा 28 (1) के अनुसार अलग-अलग अध्यादेश जारी कर राजपत्र में प्रकाशित होना था? स्पष्ट जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रकाश में बिना मान्यता के कोर्स चलाने हेतु कौन दोषी हैं? उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? (ड.) क्या शासन द्वारा इस गंभीर प्रकरण को संज्ञान में लेकर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा? यदि हाँ, तो कब? नहीं तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) कुल 26 पाठ्यक्रमों की अनुमति दी गई है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं, विश्‍वविद्यालय के अध्‍यादेश क्रमांक-2 तथा परीक्षा-अध्‍यादेश के अनुसार संचालित हैं। (घ) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

व्‍ही.आई.टी. भोपाल विश्वविद्यालय की जांच

[उच्च शिक्षा]

108. ( क्र. 2363 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 15.7.2024 को अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 3622 के द्वारा प्रश्‍नकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्‍नांश (क) के उत्तर में व्‍ही.आई.टी. भोपाल विश्वविद्यालय, सीहोर संस्थान की शिकायत पर जांच प्रक्रियाधीन है, बताया गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या जांच प्रक्रिया पूर्ण हो गई है? किन्हें दोषी पाया गया है? उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। प्रश्‍नांक (क) नहीं अपितु प्रश्‍नांश (ग) में जांच प्रक्रियाधीन बताया गया था। (ख) जी हाँ। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की अनुशंसा के आधार पर दोनों प्रकरणों को म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नस्तीबद्ध किया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

नियम विरुद्ध की गई नियुक्तियों को निरस्त किया जाना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

109. ( क्र. 2371 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव [श्री पंकज उपाध्याय] : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या डॉ. भरत सिंह, प्रभारी अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, इंदौर के विरुद्ध राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, जिला प्रशासन इंदौर एवं म.प्र. शासन में जांच प्रचलन में होकर, कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? दस्तावेजों सहित विस्तृत जानकारी दें। (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन में 'कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा' का नियम है? यदि हाँ, तो 14 मार्च 2008 को तीन जीवित बच्चे होने के बाद भी कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर/जबलपुर के द्वारा कार्यक्रम सहायक के पद पर नियुक्त श्री विनोद कुमार पटेल के विरुद्ध राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा गठित जांच समिति द्वारा दिनांक 06/02/2025 के सौंपी गयी रिपोर्ट की दस्तवेजों सहित विस्तृत जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने के लिये जिम्मेदार प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में कार्यरत श्री विनोद कुमार पटेल के संबंध में कार्यवाही नहीं किये जाने के लिये जिम्मेदार कुलपति एवं कुलसचिव पर कब तक कार्यवाही की जायेगी? समय-सीमा बताएं। (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में नियम विरुद्ध की गई नियुक्तियां कब तक निरस्त की जायेंगी? समय-सीमा बताएं।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रश्‍नांश '' के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) विश्‍वविद्यालय द्वारा गठित जाँच समिति के प्रतिवेदन दि. 06.03.2025 के अनुसार श्री विनोद कुमार पटेल की नियुक्ति जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा की गई, के संबंध में अधिवक्ताओं से विधिक अभिमत लेने की कार्यवाही प्रचलन में है। तदानुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकेगी। (घ) उत्तरांश '' अनुसार।

प्रधानमंत्री सड़क एवं सुदूर सड़क योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

110. ( क्र. 2375 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) सरदारपुर विधानसभा में प्रधानमंत्री सड़क योजना तथा सुदूर सड़क योजना से विभाग द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किया गया? (ख) सरदारपुर विधानसभा में कितनी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 एवं मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना में निर्माण हेतु चिन्हित की गई हैं एवं उक्त योजना में कितनी आबादी तक के गांव/मजरे/टोलों को सम्मिलित किया गया है? जानकारी ग्रामवार देवें एवं चिन्हित सड़कों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी? (ग) दिनांक 20-12-2023 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नकर्ता, मुख्य सचिव, विभागीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से सरदारपुर विधानसभा से सम्बंधित कितने पत्र विभाग को एवं जिला स्तर पर प्राप्त हुए? उन सभी पत्रों की प्रमाणित प्रतियां देवें एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? समस्त जानकारी देवें एवं उपरोक्त पत्र में कितने कार्य स्वीकृत किए एवं कितने की स्वीकृति शेष है? उनको कब तक स्वीकृत किया जावेगा? (घ) सरदारपुर विधानसभा में वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित योजनाओं में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु आवंटित हुई? मदवार/वर्षवार/योजनावार/ राशिवार जानकारी दें। (ड.) सरदार विधानसभा में वर्ष 2019 से कितनी सुदूर सड़कों का सर्वे किया गया? कितनी सड़कें सर्वे में निर्माण हेतु उपयुक्त पाई गई हैं? कितनी सडकें स्वीकृत की गई? विकासखण्‍डवार जानकारी देवें एवं प्रश्‍नकर्ता द्वारा कितने प्रस्ताव दिए गए? उनमें से कितनों की स्वीकृति दी गई? जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सरदारपुर विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक 12 मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया है। मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक 63 सुदूर सड़कों का निर्माण किया गया। (ख) (अ) PMGSY-IV अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सरदापुर में 83 सड़क चिन्हित की गई है। योजना के निर्देशानुसार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 250+ आबादी की बसाहटों हेतु जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। पात्रता एवं प्राथमिकता के अनुसार स्वीकृति प्राप्त हो सकेगी। (ब) मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना अंतर्गत 119 बसाहटें चिन्हित की गई है, जिसमें कम से कम 100 की जनसंख्या वाली बसाहटें पात्र है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। पात्रता एवं प्राथमिकता के अनुसार पात्र मार्गों की सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कार्य कराया जा सकेगा। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। मनरेगा से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''5'' अनुसार है। मनरेगा से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''6'' अनुसार मनरेगा पोर्टल पर अवलोकन की जा सकती है। (ड.) मनरेगा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''7'' अनुसार है। माननीय विधायक द्वारा 5 सड़कों के प्रस्ताव दिये गये थे, इसी दौरान आयुक्त म.प्र.रा.रो.गा.परि. भोपाल के पत्र क्रमांक-844/एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस-एमपी 25 भोपाल दिनांक 27.05.2025 द्वारा जारी पत्र अनुसार सुदूर सड़क खेत सड़क के नवीन दिशा-निर्देश जारी होने तक सुदूर सड़क खेत सड़क के कार्य नहीं लिये जाने संबंधी निर्देश जारी होने के कारण प्राप्त प्रस्तावों पर आगामी कार्यवाही नहीं हो सकी।

रोजगार कार्यालय में दर्ज बेरोजगारों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

111. ( क्र. 2378 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रोजगार कार्यालय में 2018 से 2025 तक वर्ष के 30 जून को जीवित पंजी पर कितने आकांक्षी युवा के नाम दर्ज है, जानकारी वर्षवार, जिलेवार एवं कितने को शासकीय एवं अशासकीय नौकरी दी गई वर्षवार जानकारी देवें। 2022-23 के शासकीय प्रतिवेदन में बेरोजगारों का उल्लेख है बेरोजगार के स्थान पर आकांक्षी शब्द करने संबंधी निर्देशों की प्रति देवें। (ख) रोजगार कार्यालय में वर्ष 2018 से 2025 तक 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने पंजीयन‌ प्रतिवर्ष किए गए। 31 दिस. 2017 को कितने आकांक्षी युवाओं के नाम दर्ज थे। (ग) 30 जून 2025 को रोजगार कार्यालय में आकांक्षी युवाओं की शिक्षण अनुसार, जाति अनुसार, जेंडर अनुसार संख्या की जानकारी दें तथा बतावें कि 2018-19 से 2024-25 तक प्रतिवर्ष कितने रोजगार मेले लगाए गए। कुल कितना खर्च हुआ तथा कितने युवाओं को रोजगार मिला। (घ) यशस्वी एकेडमी फॉर टैलेंट महाराष्ट्र को किन शर्तों पर अनुबंधित किया गया था। क्या दो साल में 67848 को जॉब दिलाना था, 4421 को दिलाया। 17/3/2022 को 4.8 करोड़ का भुगतान क्यों किया। यह राशि कैसे वसूल की गई। जिम्मेदार अधिकारी पर क्या कार्रवाई की गई। (ड.) रोजगार मेले में रोजगार प्राप्त करने वाले का नाम, नियुक्ता कंपनी का नाम, रोजगार का पद तथा मासिक वेतन की जानकारी रखता है। यदि नहीं, तो क्यों?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्‍नावधि एवं प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है(ख) प्रश्‍नावधि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है31 दिसम्‍बर 2017 को एम.पी. रोजगार पोर्टल पर दर्ज आंकाक्षी युवाओं की संख्‍या 2384668 थी। (ग) प्रश्‍नावधि एवं प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''3'' अनुसार है(घ) न्‍यूनतम व्‍ही.जी.एफ. के आधार पर यशस्‍वी अकादमी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट, पुणे, महाराष्‍ट्र से अनुबंध किया गया। प्रथम वर्ष 25000 के विरूद्ध कम्‍पनी से 11680 के प्‍लेसमेंट की सूची प्राप्‍त हुई एवं सत्‍यापन करने पर 4433 प्‍लेसमेंट सही पाये गये। अनुबंध में निहित शर्तों के अनुसार व्‍ही.जी.एफ. की प्रथम किस्‍त में से नियमानुसार कटौती उपरांत राशि रूपये 4.17 करोड़ का भुगतान किया गया था। अनुबंध में निहित शर्तों के अनुसार कार्य संतोषजनक न होने से अनुबंध समाप्‍त किया गया, अनुबंध में राशि वसूल किये जाने संबंधी प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी हाँ। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

112. ( क्र. 2381 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रदेश में 22 अगस्त, 2023 से संचालित है? यदि हाँ, तो इस योजना के प्रारंभ होने से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में कब-कब तथा कितनी-कितनी राशि के बजट का प्रावधान किया गया है एवं विभाग को कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त योजना अन्तर्गत कितने युवाओं को नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान कितनी राशि का भुगतान किया गया है? भोपाल जिले के प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों की नाम/पते भुगतान की राशि सहित सूची उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण का कार्य किस-किस संस्था/व्यक्ति को दिया गया इसके एवज में उन्‍हें कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? विस्तृत जानकारी दें? क्या उक्त योजना अन्तर्गत आर्थिक अनियमिततायें कर राशि आहरित की गई है? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जी हाँ। योजना संचालन हेतु वित्‍तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में क्रमश: राशि रू.1000 करोड़, रू. 300.57 करोड़ एवं रू 150 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। वित्‍तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में क्रमश: राशि रू 355.14 करोड़, रू 240.46 करोड़ एवं रू 150 करोड़ का आवंटन प्राप्‍त हुआ।                        (ख) योजना अंतर्गत कुल 24979 युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान रू. 72.08 करोड़ (शासन अंशदान) का भुगतान किया गया है। भोपाल जिले में योजना अंतर्गत प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ग) योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदाय करने वाले प्रतिष्ठानों एवं स्‍टाइपेंड की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। जी नहीं, योजना का क्रियान्‍वयन पोर्टल के माध्‍यम से किया जाता है एवं प्रशिक्षणार्थियों के स्‍टाइपेंड का भुगतान पोर्टल के माध्‍यम से प्रशिक्षणार्थियों के डीबीटी सक्रिय खाते में किया जाता है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

113. ( क्र. 2384 ) श्री हरिबाबू राय [इंजीनियर] : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला उज्जैन द्वारा दिनांक 23.08.2024 को मेसर्स केसर सीड्स उद्योग क्षेत्र मक्सी रोड उज्जैन के बीज (लायसेंस) अनुज्ञप्ति क्रमांक S/U/55/17 को सोयाबीन बीज अमानक स्तर होने से अनिश्चितकाल के लिए निलंबित किया गया? अधिकारियों द्वारा सोयाबीन बीज वह नमूने भी स्थानीय बीज प्रयोगशाला उज्जैन को भेजे गये, जिसका पंजीयन केसर सीड्स द्वारा किया ही नहीं गया, ऐसा किस आधार पर किया गया? (ख) क्या उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला उज्जैन द्वारा दिनांक 23.08.2024 को मेसर्स पटेल सीड्स एण्ड एग्रो टेक ग्राम पालखेड़ी तहसील व जिला उज्जैन के अनुज्ञप्ति क्रमांक/614 को तत्काल प्रभाव से 30 दिवस के लिए निलंबित किया गया, मेसर्स केसर सीड्स व मेसर्स पटेल सीड्स के निलंबित आदेशों में असमानता क्यों। जबकि दोनों आदेशों में समान धारा व नियमों का उल्लेख किया जाना किस आधार पर उचित है, तथ्यात्मक जानकारी देवें। (ग) क्या मेसर्स केसर सीड्स व मेसर्स पटेल सीड्स एण्ड एग्रो टेक उज्जैन द्वारा उप संचालक कृषि उज्जैन को स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर यह बताया गया था कि म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल के अनुसार वही बीज मानक स्तर के थे, जबकि स्थानीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, उज्जैन में वही सोयाबीन बीज अमानक स्तर बीज बताये गये, क्या यह सही है कि संबंधित फर्मों द्वारा स्थानीय कृषकों की बीज विक्रय की सूची भी दी गई थी, क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा उन किसानों के खेतों पर जाकर जांच की गई, अगर नहीं की गई तो क्यों। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेख अनुसार विभागीय वरिष्ठ कार्यालय एवं शासन स्तर से संबंधित अधिकारियों के मनमानी एवं भेदभावपूर्ण कार्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कभी की गई है? इसमें संबंधित अधिकारियों की कोई निजी स्वार्थपूर्ति रही है। क्या इस संबंध में कार्यवाही कब तक की जावेगी? जानकारी दें।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ, शासन के निर्देशानुसार अधिसूचित राज्‍य बीज परीक्षण प्रयोगशाला उज्‍जैन को नमूने भेजे गये थे, भेजे गये बीज नमूनों में से 2 बीज नमूना में लॉट नम्‍बर की अस्‍पष्‍टता के कारण त्रुटिवश लॉट नम्‍बर में 135089 के स्‍थान पर 135059 एवं 135086 के स्‍थान पर 135056 अंकित हो गये है एवं एक बीज नमूना में किस्‍म का नाम जे.एस. 9560 के स्‍थान पर जे.एस. 335 अंकित हो गया है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला उज्जैन को भेजे गये सभी बीज नमूने वही थे, जो मेसर्स केसर सीड्स से लिये गये थे एवं लिये गये बीज नमूना फार्म-02 पर मेसर्स केसर सीड्स पर तत्‍समय उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि श्री नरेन्‍द्र करोडिया द्वारा हस्‍ताक्षर किये गये हैं। इस प्रकार अधिकारियों द्वारा सोयाबीन बीज के वही नमूने अधिसूचित राज्‍य बीज प्रयोगशाला उज्जैन को भेजे गये, जिन्‍हें मेसर्स केसर सीड्स से लिया गया है। (ख) जी हाँ, मेसर्स केसर सीड्स से गुणवत्‍ता परीक्षण हेतु 06 पटेल सीड्स एण्‍ड बायोटेक के 03 बीज नमूने लिये गये थे, बीज परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्‍त बीज विश्‍लेषण परिणाम अनुसार मेसर्स केसर सीड्स से लिये गये सभी नमूने अमानक स्‍तर के पाये गये थे, जबकि पटेल सीड्स एण्‍ड बायोटेक का 01 बीज नमूना मानक एवं 02 नमूने अमानक स्‍तर के पाये गये थे। अत: बीज (नियन्‍त्रण) आदेश 1983 के खण्‍ड 11 एवं खण्‍ड 15 (बी) में बीज अनुज्ञापन अधिकारी को प्रदत्‍त शक्तियों के अनुरूप कार्यवाही की गई है। बीज (नियन्‍त्रण) आदेश 1983 जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है एवं बीज परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्‍त बीज विश्‍लेषण परिणाम जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) जी हाँ , बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीज विश्‍लेषण रिपोर्ट अमानक पाये जाने पर बीज अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज (नियन्‍त्रण) आदेश 1983 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जाती है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीज विश्‍लेषण रिपोर्ट अमानक पाये जाने पर किसानों के खेत पर जाकर जाँच का प्रावधान नहीं है। (घ) नहीं, विभागीय वरिष्‍ठ कार्यालय एवं संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध निजी स्‍वार्थ की पूर्ति के संबंध में कोई तथ्‍यात्‍मक एवं प्रमाण उपलब्‍ध नहीं कराये गये। उक्‍त प्रश्‍नांश (क) के संबंध में संयुक्‍त संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास अधिकारी के स्‍तर से संबंधित बीज निरीक्षक से हुई लिपकीय त्रुटि प्रकरण में जाँच की गई है। बीज अधिनियम 1966 की धारा 22 के अनुसार प्रकरण में कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। बीज अधिनियम 1966  की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।

ग्राम रामपहाड़ी-बामौरा हेतु सड़क का निर्माण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

114. ( क्र. 2385 ) श्री हरिबाबू राय [इंजीनियर] : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम रामपहाड़ी-बामौरा (सेमरा) हेतु एक ही कच्चा मार्ग लगभग 1.50 कि.मी. है, बीच में नदी है. पुलिया भी नहीं है। 4 माह बारिश में बंद रहता है, बीमारी या अन्य आपदा जैसे प्रसूति आदि में घटना दुर्घटना होने पर कहीं भी नहीं निकल पाते हैं कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। इस रोड के पक्के निर्माण हेतु प्रश्‍नकर्ता ने याचिका भी लगायी थी, प्रश्‍न भी लगाया था, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई? ऐसा क्यों जानकारी दें? (ख) ग्राम रामपहाड़ी बामौरा (सेमरा) 1.50 कि.मी. की सड़क का कब तक निर्माण हो जावेगा? बताने की कृपा करें। (ग) विधान सभा अशोकनगर में ऐसे कितने पहुंच विहीन ग्राम है, जहाँ एक भी पक्का रास्ता नहीं है। सूचीबद्ध जानकारी देने की कृपा करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) (1) PMGSY-I हेतु जनगणना 2001 की आबादी के आधार पर तैयार एवं अनुमोदित कोर नेटवर्क में ग्राम (बसाहट) रामपहाड़ी शामिल नहीं है जिसके कारण योजना के अंतर्गत ग्राम हेतु मार्ग की स्वीकृति नहीं प्राप्त की गई। (2) PMGSY-IV. योजना के दिशा-निर्देशानुसार सामान्य विकासखण्ड में जनगणना 2011 के अनुसार 500+ आबादी की सम्पर्कविहीन बसाहटों को एकल सम्पर्कता दिये जाने हेतु बसाहटों के चिन्हाकंन में भी उक्त बसाहट को शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि स्थानीय स्त्रोत से प्राप्त आबादी के प्रमाणीकरण में उक्त ग्राम की आबादी जनगणना 2011 के अनुसार 175 दर्शित की गई है। (3) मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत MPSeDC (सेटेलाईट इमेज विश्‍लेषण) द्वारा एक निश्चित क्षेत्रफल (6000 वर्ग मीटर) से अधिक की ही बसाहटों का चिन्हाकंन कर सम्पर्कता सर्वे एप पर बसाइटें उपलब्ध कराई गई थी। उक्त बसाहट रामपहाड़ी बामौरा (सेमरा) का क्षेत्रफल 6000 वर्गमीटर से कम होने के कारण उक्त ग्राम सम्‍पर्कता सर्वे एप पर उपलब्ध नहीं है। (4) प्रदेश में पीएमजनमन योजना अंतर्गत बेगा, भारिया एवं सहारिया PVTG बसाहटों को एकल सम्‍पर्कता प्रदान की जाना है। उक्त बसाहट इन तीनों PVTG ग्रुप में शामिल न होने के कारण पीएमजनमन योजना अंतर्गत सम्‍पर्कता प्रदान नहीं की जा सकी है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रश्‍नांश में अंकित मार्ग ग्राम बमौरा (सेमरा) हेतु पक्की सड़क पंहुच मार्ग है एवं रामपहाड़ी राजस्व ग्राम नहीं है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत संपर्क विहीन राजस्व ग्राम को ग्रेवल मार्ग से एकल सम्‍पर्कता प्रदान करने का प्रावधान है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। माननीय विधायक द्वारा दी गई याचिका विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) बारहमासी सड़क संपर्कता के उद्देश्‍य से विधानसभा अशोकनगर अंतर्गत PMGSY-IV में 17 बसाहटों को चिन्हित, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना में 93 बसाहटों को चिन्हित, पीएमजनमन योजना में 09 मार्गों को स्वीकृत व 17 मार्गों को चिन्हित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट  अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा अशोकनगर में 04 ग्राम यथा - बिवोरी, बाबूपुर मुहाल, छपराई खालसा एवं रूसल्लाखुर्द में पहुंचने हेतु पक्का मार्ग नहीं है।

नकली बीज एवं फसल बीमा में देरी से किसानों को नुकसान

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

115. ( क्र. 2401 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश के तराना विधानसभा के माकड़ौन तहसील के ग्राम लिंबादित में हरनावदा बीज उत्पादक एवं सहकारी विकास संस्था, टोकखुर्द द्वारा वितरित बीज के अंकुरित न होने की शिकायत पर कृषि विभाग ने बीज अधिनियम, 1966 की धारा 6,7,19 के तहत कार्रवाई की? यदि हाँ,तो विवरण दें। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी नहीं होने से कृषि बीमा कंपनी तय नहीं हुई जिससे किसानों का फसल बीमा नहीं हो पाया हैं। इस स्थिति में लिंबादित के प्रभावित किसानों के दोहरे नुकसान की भरपाई का प्रावधान क्या है? बीज अधिनियम 1966 की धारा 19 के तहत दोषी संस्था/अधिकारियों पर कार्रवाई का रिकॉर्ड दें। (ग) हरनावदा संस्था एवं प्रदेश में क्रियाशील समस्त बीज उत्पादक एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा मध्यप्रदेश के किन-किन जिलों, तहसीलों और ग्रामों में बीज वितरित किए गए? बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के तहत नकली बीज वितरण पर कार्रवाई का विवरण दें।                                     (घ) अधिसूचना जारी नहीं होने से प्रभावित कुल किसानों की संख्या और नुकसान भरपाई के उपाय क्या हैं? तराना विधानसभा क्षेत्र में किन सहकारी संस्थाओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुईं? बीज अधिनियम, 1966 की धारा 19 के तहत कार्रवाई का ब्यौरा दें। (ङ) क्या PMFBY योजना के तहत प्रभावित किसानों को समयबद्ध मुआवजा दिया जायेगा? यदि हाँ, तो विवरण दें। यदि नहीं, तो विलंब के कारण और मुआवजा समय-सीमा बताएं। (च) नकली बीज और बीमा देरी की शिकायतों पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त प्रकरणों में विभाग की कार्रवाई का विवरण दें।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) तराना विधानसभा के माकडौन तहसील के ग्राम लिंबादित में हरनावदा बीज उत्‍पादक एवं सहकारी विकास समिति द्वारा प्रदाय सोयाबीन प्रमाणित बीज वैल्‍यू चेन पार्टनर के माध्‍यम से कृषि विस्‍तार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के समक्ष में वितरण किया गया। वितरित सोयाबीन बीज के नमूना बीज परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गये थे जो मानक स्‍तर के पाये गये हैं। बीज नमूना परीक्षण परिणाम  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। उक्‍त क्षेत्र के कृषकों द्वारा बीज अंकुरित न होने की शिकायत संज्ञान में नहीं आई है। अत: कार्यवाही करने का कोई प्रश्‍न नहीं उठता।                                                         (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) खरीफ वर्ष 2025 हेतु विभाग द्वारा दिनांक 26 जून 2025 को अधिसूचना जारी की गई। फसल बीमा करने वाली एजेंसी का नाम इफ्को टोकियो कंपनी तय हो गयी है। खरीफ 2025 में लिंबादित में फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा किया जा रहा है। अत: शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) हरनावदा संस्‍था द्वारा विकासखंड तराना की माकडोन तहसील में सोयाबीन बीज वितरण किया है। जिला उज्‍जैन की अन्‍य बीज उत्‍पादक समितियों द्वारा मानक स्‍तर के सोयाबीन बीज का वितरण किया गया है। उज्‍जैन जिले में बीज वितरण की संस्‍थावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। जिला-उज्‍जैन के अतिरिक्‍त शेष जिलों में क्रियाशील समस्त बीज उत्पादक एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा तहसीलवार और ग्रामवार बीज वितरण की जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्रदेश में बीज उत्‍पादक सहकारी संस्‍थाओं द्वारा नकली बीज वितरण की कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। अत: नकली बीज वितरण के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण निरंक है। (घ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) खरीफ वर्ष 2025 हेतु विभाग द्वारा दिनांक 26 जून 2025 को अधिसूचना जारी की गई। अत: अधिसूचना जारी नहीं होने से प्रभावित कुल किसानों की संख्या और नुकसान भरपाई का प्रश्‍न ही नहीं है। तराना विधानसभा क्षेत्र में बीज उत्‍पादक सहकारी संस्‍थाओं के विरूद्ध शिकायत प्राप्‍त नहीं है। अत: बीज अधिनियम, 1966 की धारा 19 के तहत कार्यवाही का विवरण निरंक है। (ड.) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राप्‍त सीमा दावा अतिशीघ्र पात्र कृषकों को भुगतान किया जा रहा है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। योजना प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण केन्‍द्रांश एवं राज्‍यांश प्रीमियम राशि के बीमा कम्‍पनी को भुगतान होने के उपरांत बीमा दावों का भुगतान किया जाता है। दावा प्रक्रियाधीन, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (च) नकली बीज विक्रय के संबंध में शिकायत प्राप्‍त होना प्रतिवेदित नहीं है। फसल बीमा शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

15वे वित्‍त आयोग की राशि एवं खेत सड़क योजना की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

116. ( क्र. 2406 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) आगर जिला अंतर्गत 15वां वित्‍त आयोग की राशि 2023-24 एवं 2024-25 की कहाँ-कहाँ स्वीकृत की गई जानकारी देवें? 15वाँ वित्त आयोग की राशि जिला पंचायत सदस्यों को समान रूप से उनकी अनुशंसा अनुसार क्यों जारी नहीं की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्त राशि का समान रूप से जिला पंचायत सदस्यों की अनुशंसा अनुसार जारी नहीं करने हेतु कौन जिम्मेदार है? नियम विरुद्ध राशि किसके आदेश पर जारी की गई? (ग) जिला आगर मालवा में जिला पंचायत में पंचायतराज अधिनियम अंतर्गत जिला पंचायत में शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 07 समितियों का गठन किया जाना था जो आज दिनांक तक भी नहीं हुआ है, क्या कारण है?                                            (घ) जिला आगर-मालवा में खेत सड़क योजना हेतु सड़कें प्रस्तावित की गई थीं परन्तु सड़कों का निर्माण क्यों नहीं हो पाया? क्या उक्त योजना बंद कर दी गई है? सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतों द्वारा खेत सड़क योजना में सड़के बनवाने की मांग की गई, पंचायत वार जानकारी देवें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। 15वां वित्‍त आयोग की राशि म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/प.रा./CFC/2020/11325 भोपाल दिनांक 01.10.2020 से जारी नियमानुसार जिला स्‍तर पर कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में गठित District Planning Committee (DPC) में अनुमोदित/स्‍वीकृत कार्यों के विरूद्ध जारी की गई है। (ख) 15वां वित्‍त आयोग की राशि नियमानुसार जारी की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला आगर-मालवा में जिला पंचायत में पंचायत राज अधिनियम अंतर्गत जिला पंचायत में शासन की विभिन्‍न योजनाओं के क्रियान्‍वयन हेतु 07 समितियों का गठन किये जाने हेतु समय-समय पर सूचना जारी की गई किंतु कोरम के अभाव/कतिपय कारणों से समितियों का गठन नहीं हो सका है। (घ) उप सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल का पत्र क्र./5191/MGNREGS-MP/NR-3/Tech./2024 भोपाल दिनांक 19.11.2024 अनुसार जनपद स्‍तर पर एनआरएम कार्यों पर 65 प्रतिशत व्‍यय एवं कृषि आधारित कार्यों पर 60 प्रतिशत व्‍यय होने के मापदण्‍ड तय किये गये थे। उक्‍त मापदण्‍डों में सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत जिला आगर-मालवा की जनपद पंचायत सुसनेर एवं नलखेड़ा के न आने के कारण प्रस्‍तावित सड़कों का निर्माण नहीं किया जा सका। शासन के पत्र क्र. 844/एमजीएन आरईजीएस-एमपी/25 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने तक सुदूर सम्‍पर्क/खेत सड़क के नवीन कार्य नहीं लिये जाने के निर्देश प्राप्‍त हुए है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत नलखेड़ा में 52 एवं जनपद पंचायत सुसनेर में 18 ग्राम पंचायतों में खेत सड़क योजना से सड़के बनवाने हेतु प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए थे। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है।

जनभागीदारी समिति के कर्मचारियों का स्‍थायीकरण

[उच्च शिक्षा]

117. ( क्र. 2411 ) श्री विपीन जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पीएम एक्सीलेंस कॉलेज) मंदसौर में पूर्व प्राचार्य डॉ. एल.एन.शर्मा के कार्यकाल के दौरान जनभागीदारी समिति में नियुक्त कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाने हेतु गठित समिति के गठन का आदेश और उस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराएँ। (ख) वर्तमान प्राचार्य डॉ. जे.एस. दुबे के कार्यकाल में जनभागीदारी समिति के 14 कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराएँ। स्थायीकरण हेतु चलाई गई नोटशीट, समिति गठन का आदेश, गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, 14 कर्मचारियों के स्थायीकरण के आदेश सहित संपूर्ण नस्ती। (ग) क्या पूर्व प्राचार्य डॉ. एल.एन. शर्मा के कार्यकाल में गठित समिति ने उक्त 14 कर्मचारियों को स्थायी करने से इनकार किया था? यदि हाँ, तो डॉ. जे.एस. दुबे द्वारा इन कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्णय किस आधार पर लिया गया और क्या यह शासकीय नियमों/मध्य प्रदेश जनभागीदारी समिति नियमों के अनुरूप था?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। (ग) जी हाँ। डॉ. जे.एस. दुबे ने                       डॉ. एल.एन. शर्मा द्वारा गठित समिति आदेश क्र. 374/2024, दिनांक 29.01.2025 के प्रतिवेदन दिनांक 07.03.2024 की अनुशंसा के आधार पर किया गया। परीक्षण संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

जाति प्रमाण पत्रों की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

118. ( क्र. 2417 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग में किस-किस जिलों में पदस्थ प्रभारी या उप संचालक किसान कल्याण विभाग द्वारा नौकरी प्राप्त करने हेतु किस-किस जाति का प्रमाण पत्र आवेदनों में लगाया था? उप संचालकवार जाति प्रमाण पत्रों की एक प्रति उपलब्ध करायें? प्रश्‍नतिथि तक किस-किस उप संचालक की सेवापुस्तिका में कौन-कौन से जाति प्रमाण का उल्लेख या संलग्न है, उसकी भी एक प्रति उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित किस प्रभारी/कुल उप संचालक के जाति प्रमाण पत्र/स्कूल एवं कॉलेजों की कक्षा/शिक्षा की जानकारी वहां पर जमा या उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र की जानकारी को प्राप्त करने किस-किस ने 01.04.2023 से प्रश्‍नतिथि तक सूचना के अधिकार तहत् क्या-क्या आवेदन पत्र राज्य शासन/संचालक कृषि/कलेक्टरों/अन्य सक्षम कार्यालयों को क्या- क्या दिये? सभी आवेदन पत्रों की एक एक छायाप्रति उपलब्ध करायें?                      (ग) प्रश्‍नाश (क) एवं (ख) में वर्णित अधिकारियों में से किस-किस के जाति प्रमाण पत्रों की क्या-क्या शिकायतें/हाई पावर कमेटी आदिमजाति (जनजाति) विभाग/कलेक्टरों को किस-किस से कब-कब प्राप्त हुई? उन पर प्रश्‍नतिथि तक किस आदेश, क्रमांकों एवं दिनांकों से क्या कार्यवाही हुई, सभी आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराते हुये जानकारी दें?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''1'', ''2'' एवं ''3'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''4'' अनुसार है। (ग) आदिम जाति (जनजाति) विभाग से प्राप्‍त जानकारी में किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग के श्री मनोज कश्‍यप, पिता श्री छोटेलाल कश्‍यप, उप संचालक जिला सतना की शिकायत हाई पावर कमेटी आदिम जाति (जनजाति) विभाग को दिनांक 04.04.2025 को प्राप्‍त हुई। जनजाति कार्य विभाग द्वारा श्री मनोज कश्‍यप, पिता श्री छोटेलाल के जाति प्रमाण पत्र की जांच हेतु पुलिस अधीक्षक ग्‍वालियर म.प्र. से जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''5'' अनुसार है।

सीखो कमाओ योजना का संचालन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

119. ( क्र. 2422 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा संचालित सीखो कमाओ योजना में 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप (कौशल विकास योजना अंतर्गत) आईटीआई, हायर सेकेंडरी, पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग इस प्रकार की शैक्षणिक योग्यताधारी युवाओं को निजी उद्योग में एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप के लिए अवसर प्राप्त हो इसकी क्या प्रक्रिया है? जानकारी दें। (ख) वर्तमान में नागदा में संचालित ग्रेसिम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, केमिकल डिविजन, लेक्सेस प्राइवेट लिमिटेड में योग्यता धारी ऐसे कितने युवा है जिन्हें यह एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप का अवसर प्रदान किया गया है कृपया उनकी संख्या और उनका नाम और पता की सूची उपलब्ध कराएं। (ग) नागदा में स्थानीय युवा 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्राप्त कर लेता है तो उन्हें 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप का वेतन कितना दिया जाता है और 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप को पूरा करने के बाद उनके रोजगार की क्या व्यवस्था रहती है क्या उन्हें रोजगार प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित उद्योग द्वारा प्रदान करवाया जाता है कोई निजी व्यवस्था रहती है या रोजगार की व्यवस्था शासन की रहती है?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है(ख) मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत नागदा में संचालित ग्रेसिम इंडस्‍ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, केमिकल डिविजन में योजना अंतर्गत कोई भी युवा संलग्‍न नहीं है। लेक्सेस प्राइवेट लिमिटेड योजना अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 1 वर्षीय प्रशिक्षण पूर्ण करने पर 12वीं उत्‍तीर्ण प्रशिक्षणार्थी को वर्ष भर में राशि रु.96000, आईटीआई उत्‍तीर्ण प्रशिक्षणार्थी को राशि रु.102000, डिप्‍लोमा उत्‍तीर्ण प्रशिक्षणार्थी को राशि रु.108000 एवं स्‍नातक उत्‍तीर्ण या उच्‍च प्रशिक्षणार्थी को राशि रु.120000 का स्‍टाइपेंड प्राप्‍त होता है। यह एक प्रशिक्षण योजना है, योजना में रोजगार की व्‍यवस्‍था का प्रावधान नहीं हैं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

खेत सड़क योजना को पुन: प्रारम्‍भ किया जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

120. ( क्र. 2423 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित कई महत्वपूर्ण योजनाओं को माननीय कमलनाथ तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में बंद कर दिया गया था उसमें से कई ऐसी महत्वपूर्ण योजना थी जो शासन द्वारा पुनः चालू कर दी गई इनमें से एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना थी जिसका नाम है खेत सड़क योजना जिसे अभी तक शासन द्वारा पुनः प्रारंभ नहीं की गई है क्यों? (ख) यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है इस योजना को पुनः कब प्रारंभ किया जाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना बंद नहीं की गयी है। (ख) उत्तरांश (क) के परिपेक्ष्य में प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता है।

रतलाम जिलांतर्गत महाविद्यालय का संचालन

[उच्च शिक्षा]

121. ( क्र. 2427 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत किन-किन स्थानों पर महाविद्यालय संचालित किया जा रहे हैं एवं उनके संचालन हेतु कितना-कितना स्टॉफ स्वीकृत होकर कितने कार्यरत हैं कितने पद रिक्त पड़े हैं?                (ख) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत उल्लेखित महाविद्यालय में किन-किन विषयों को पढ़ाये जाने की स्वीकृति देकर विषय वार अध्ययन अध्यापन करवाया जा रहा है? महाविद्यालय बार जानकारी दें।                 (ग) महाविद्यालय वार जन भागीदारी समितियों एवं आउटसोर्स के माध्यम से प्राध्यापक एवं कर्मचारी रखे जाने के क्या मापदंड हैं एवं समस्त महाविद्यालय में किस-किस प्रकार से उन्हें रखा गया है? वर्ष 2020-21 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी दें। (घ) वर्ष 2020-21 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक समस्त महाविद्यालय की जनभागीदारी समितियों के माध्यम से किस-किस प्रकार के कितनी-कितनी लागत के निर्माण कार्य, मरम्मत मूलक कार्य, सामग्री क्रय इत्यादि अन्य प्रकार के कौन-कौन से कार्य किए गए? उनके व्यय, भौतिक सत्यापन,ऑडिट सहित जानकारी दें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) रतलाम जिले के अंतर्गत कुल 12 महाविद्यालय संचालित हैं। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' एवं '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है।

एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान हेतु पर्याप्‍त भूमि का आवंटन

[खेल एवं युवा कल्याण]

122. ( क्र. 2431 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच जिले में 1 जनवरी 2022 के बाद खेल एवं युवा कल्याण विभाग को कौन-कौन से कार्यों के लिए किन-किन जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखे? उन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्‍नकर्ता विधायक के अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 2408 दिनांक 20.03.2025 के उत्तर (ख) में बताया गया है कि एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्यवाही बाधित है। क्या जिला प्रशासन ने खेल विभाग को पर्याप्त भूमि उपलब्ध करा दी है? यदि हाँ, तो कितनी भूमि, सर्वे क्रमांक सहित जानकारी दें। (ग) पिछले 3 वर्षों में नीमच विधानसभा में कौन-कौन से कार्यों के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य योजना तैयार की गई है तथा       कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं? इसकी निगरानी विभाग के किन-किन सक्षम अधिकारियों ने की है? (घ) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2024 को नीमच प्रवास के दौरान नीमच के श्री सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय में नवीन खेल स्टेडियम की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ । जी हाँ। न्यायालय कलेक्टर जिला नीमच द्वारा आदेश क्रमांक प्र.क्र. 0035/अ-20 (3)/2024-25 दिनांक 25.03.2025 द्वारा ग्राम पंचायत धनेरिया स्थित भूमि सर्वे नं. 731 रकबा 1.500 हे. मद का.का., सर्वे नं. 732 रकबा 0.200 हे. मद का.का. सर्वे नं. 733 रकबा 0.700 हे. मद बीड़, सर्वे नं. 734 रकबा 0.360 हे. मद बीड, सर्वे नं. 735 रकबा 1.240 हे. कुल रकबा 4.000 हे. भूमि नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 द्वारा खेल और युवा कल्याण विभाग को खेल मैदान/खेल स्टेडियम निर्माण हेतु हस्तांतरित की गई है। (ग) नीमच विधानसभा में खेल अधोसंरचना निर्माण के दो प्रस्ताव है। प्रथम प्रस्ताव- इंटीग्रेटेड स्पोर्टस निर्माण हेतु स्थाई वित्तीय समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा वित्त विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु जिला कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 609 दिनांक 11.03.2024, एवं पत्र क्र. 706 दिनांक 27.06.2024, पुलिस अधीक्षक नीमच के पत्र क्रमांक 719 दिनांक 09.07.2024 द्वारा जिला प्रशासन को पत्र प्रेषित किये गये। द्वितीय प्रस्ताव-हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्थापना हेतु अतिरिक्त भूमि की मांग जिला प्रशासन से की गई है। जिसके संदर्भ में न्यायालय कलेक्टर जिला नीमच द्वारा आदेश क्रमांक प्र.क्र.0035/अ-20 (3)/2024-25 दिनांक 25.03.2025 द्वारा ग्राम पंचायत धनेरिया स्थित भूमि सर्वे नं. 731 रकबा 1.500 हे. मद का.का., सर्वे नं. 732 रकबा 0.200 हे. मद का.का. सर्वे नं. 733 रकबा 0.700 हे. मद बीड़, सर्वे नं. 734 रकबा 0.360 हे. मद बीड, सर्वे नं. 735 रकबा 1.240 हे. कुल रकबा 4.000 हे. भूमि नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 द्वारा खेल और युवा कल्याण विभाग को खेल मैदान/खेल स्टेडियम निर्माण हेतु हस्तांतरित की गई है। (घ) जी हाँ। पी.आई.यू. से प्राप्त प्राक्कलन राशि रू. 11.91 करोड़ का प्रस्ताव महाविद्यालय पत्र क्रमांक 1146/स्था./2024 नीमच दिनांक 26.10.2024 से आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित किया गया है।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

शिकायत पर कार्यवाही कर एफआईआर दर्ज की जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

123. ( क्र. 2434 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर के आदेश क्रमांक 665 दिनांक 03/02/2025 की प्रति दें और बताएं कि आदेश पत्र दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक जाँच कमेटी ने क्या-क्या कार्यवाही की है? (ख) रविन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा, दिनांक 24/06/2025 को कलेक्टर ग्वालियर की जनसुनवाई में दिए गए 11 बिन्दुओं की शिकायती पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए जानकारी दें कि प्रश्‍न दिनांक तक उक्त शिकायत पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? क्या शिकायती पत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है? यदि हाँ, तो एफआईआर की प्रति देवें (ग) यदि एफआईआर नहीं कराई गई है, तो इसके पीछे क्या कारण है और अब कब तक एफआईआर करा दी जावेगी?                                       (घ) ग्राम पंचायत बडेरा भारस में पूर्व सरपंच द्वारा ग्रामवासि‍यों के फर्जी जॉब कार्ड बनाकर लाखों रूपये की राशि का गबन किये जाने के सम्बन्ध में और वर्तमान सरपंच द्वारा लाखों रुपयों के भ्रष्टाचार पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है और क्या दोषियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या? स्पष्ट करें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कार्यालयीन आदेश क्र. 665 दिनांक 03.02.2025 की प्रति एवं आदेश पत्र दिनांक के उपरांत समिति ने जांच कर दिनांक 14.07.2025 को प्रतिवेदन प्रस्‍तुतपुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ख) शिकयती पत्र की प्रति एवं शिकायत पर आगामी कार्यवाही हेतु जांच दल गठित किया गया। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ग) जांच दल से प्राप्‍त प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।                  (घ) जांच दल द्वारा प्रस्‍तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम की धारा 89 एवं 92 के तहत प्रकरण को पंजीबद्ध किया गया। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है।

ग्रामीण क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय की स्थापना

[उच्च शिक्षा]

124. ( क्र. 2437 ) श्री साहब सिंह गुर्जर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र ग्‍वालियर ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी शासकीय महाविद्यालय नहीं है जिससे स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा हेतु ग्वालियर शहर के निजी महाविद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है ग्राम सिरसौद जो कि विधानसभा क्षेत्र के मुरार ग्रामीण के केन्द्र में है एवं सिरसौद तथा आसपास के लगभग 20 से 25 ग्राम जिनकी ग्वालियर से दूरी लगभग 40 कि.मी. है जिससे ग्राम सिरसौद में नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाने की मांग प्रश्‍नकर्ता द्वारा विगत मानसून सत्र 2024 में दिनांक 05 जुलाई 2024 को सदन में की गई थी इसके बाद भी एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, कारण बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार ग्राम सिरसौद में नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना विभाग द्वारा कब तक की जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र ग्‍वालियर ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम सिरसौद से 25 किलोमीटर की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय बेहट, 22 किलो‍मीटर की दूरी पर शासकीय वी.आर.जी. महाविद्यालय मुरार एवं शासकीय एस.एल.पी. महाविद्यालय मुरार ग्‍वालियर संचालित है। अत: विभागीय मापदण्‍डों की पूर्ति नहीं होने से नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने में कठिनाई है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

महाविद्यालयों में आउटसोर्स से भर्ती

[उच्च शिक्षा]

125. ( क्र. 2440 ) श्री मधु भगत : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) वर्ष 2022, 2023 एवं 2024 में संपूर्ण जबलपुर संभाग के महाविद्यालयों में सेडमेप के माध्यम से किस-किस पद पर कितने कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे हैं? सूची उपलब्ध करावें साथ ही समस्त महाविद्यालयों से किये गये अनुबंध की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ख) आउटसोर्सिंग कार्य की निविदा प्रक्रिया के समस्त दस्तावेज कार्य आदेश सहि‍त उपलब्ध करावें? (ग) सेवारत कर्मचारियों को किये गये भुगतान के वर्ष 2022-23 के EPF के ECR के चालान की छाया प्रति उपलब्ध करावें?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। अनुबंध की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। (ख) आउटसोर्स कार्य की निविदा सेडमेप एजेंसी द्वारा की जाती है। महाविद्यालय द्वारा केवल सेडमेप के नोडल अधिकारी को अपने महाविद्यालय में पदपूर्ति हेतु मांगपत्र भेजा जाता है। कार्य आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"'' अनुसार है। (ग) सेवारत आउटसोर्स कर्मियों का मांगपत्र के आधार पर देयक का भुगतान कोषालय द्वारा सेडमेप एजेंसी को किया जाता है तथा सेडमेप द्वारा प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी को हिस्सेदारी के अनुपात में कर्मचारी एवं नियोक्ता का अंशदान (EPF) सम्मिलित करते हुये प्रदाय किया जाता है। EPF के ECR संबंधी जानकारी सेडमेप से संबंधित होने के कारण चालान की प्रति नोडल अधिकारी, सेडमेप उद्यमिता विकास केन्द्र, 16, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्‍यप्रदेश से एकत्रित की जा रही है।

मनरेगा योजनांतर्गत निर्माण कार्य की स्वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

126. ( क्र. 2443 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में मनरेगा योजना अन्तर्गत पुल पुलिया, सह पुलिया रिंग बण्डल, स्टॉप डेम व अन्य पक्के निर्माण कार्य पर कब से स्वीकृति‍ हेतु रोक लगाई गई है? यदि हाँ, तो रोक लगाये जाने का क्या कारण है? (ख) क्या अलीराजपुर जिले में मनरेगा योजना अन्तर्गत पुल पुलिया, सह पुलिया रिंग बण्डल, स्टॉप डेम व अन्य पक्के निर्माण कार्य ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन सुविधा तथा स्कूल, आंगनवाड़ी में बच्चों को आने जाने की असुविधा को देखते हुए पुनः स्वीकृत किए जाने हेतु शासन स्तर से कोई आदेश जारी किए जाएंगे? यदि हाँ, तो कब? अवधि बताएं।              (ग) क्या अन्य राज्यों में भी मनरेगा अंतर्गत इस प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक है? यदि नहीं, तो मध्यप्रदेश में ऐसे कार्यों की स्वीकृति पुनः कब तक दी जाएगी, संभावित अवधि बताएं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्‍न (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (ग) जानकारी मध्‍यप्रदेश राज्‍य से संबंधित नहीं है, मध्‍यप्रदेश राज्‍य में मनरेगा योजना अंतर्गत रोक नहीं है।

ग्राम पंचायतों अंतर्गत निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

127. ( क्र. 2446 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत महिदपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत गोगापुर, सगवाली, पिपलिया धूमा, मकला एवं जनपद पंचायत खाचरोद अंतर्गत ग्राम पंचायत जांझाखेड़ी में जनवरी 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक संपूर्ण निर्माण कार्यों की जानकारी मय दस्तावेज, स्वीकृत आदेश, GST भुगतान, बिलों की प्रतियां कार्य पूर्ण-अपूर्ण सहित सम्पूर्ण विवरण देवें। (ख) उक्त ग्राम पंचायतों में पूर्ण अपूर्ण कार्यों का मूल्यांकन किसके द्वारा कब-कब किया गया मूल्यांकनकर्ता के नाम सहित विवरण देवें। अपूर्ण कार्यों हेतु संबंधित मूल्यांकनकर्ता द्वारा क्या निर्देश दिए गए अपूर्ण रहने के कारण सहित स्पष्टीकरण देवें। बताएं कि उक्त ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत होकर प्रश्‍न दिनांक तक कार्य अप्रारंभ है कारण सहित बताएं। (ग) ग्राम पंचायत गोगापुर द्वारा निर्माणाधीन नवीन बस स्टैंड परिसर में चबूतरा निर्माण एवं महाराणा प्रताप मूर्ति क्रय के सम्पूर्ण विवरण GST भुगतान सहित, निर्माण कार्य की लागत, स्वीकृति आदेश, बिलों की प्रतियों सहित सम्पूर्ण विवरण देवें। जानकारी दें कि मूर्ति क्रय में GST का भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो कितना। (घ) ग्राम पंचायत गोगापुर द्वारा शुगरमील कैंटीन से लेकर पुलिस चौकी होते हुए गणेश मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण की लागत राशि, स्वीकृत आदेश, ठहराव प्रस्ताव, बिलों की प्रतियां, GST भुगतान सहित सम्पूर्ण विवरण देवें। क्या उक्त निर्माण कार्य ग्राम आबादी की भूमि पर निर्मित है। यदि हाँ, तो सम्पूर्ण सर्वे नंबरों की प्रतियां उपलब्ध कराएं।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ख) उक्‍त ग्राम पंचायतों में पूर्ण अपूर्ण कार्यों का मूल्‍यांकन संबंधित उपयंत्रियों द्वारा निर्माण कार्यों के विभिन्‍न स्‍तरों पर किया गया है। मूल्‍यांकनकर्ता का विवरण उत्‍तरांश (क) के  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। अपूर्ण कार्यों हेतु संबंधित मूल्‍यांकनकर्ता द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों को कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यों के अपूर्ण रहने एवं अप्रारंभ कार्यों की कारण सहित जानकारी उत्‍तरांश (क) के पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। मूर्ति क्रय में जीएसटी का भुगतान किया गया है जिसकी राशि रूपये 119058/- है। (घ) कार्य ग्राम आबादी की भूमि पर निर्मित है प्रश्‍नांश अनुसार वांछित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है।

महिदपुर ITI में शिक्षकों की कमी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

128. ( क्र. 2447 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महिदपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) में कुल कितने छात्र अध्ययनरत है एवं कितने शिक्षक पदस्थ है। क्या वर्तमान में समस्त शिक्षक अपने मूल पद पर पदस्थ है? यदि नहीं, तो कहां-कहां, कौन-कौन शिक्षक कब से अटैचमेंट है एवं किसके आदेश से, किस नियम के तहत अटैचमेंट है? नाम, पदनाम सहित विवरण देवें।              (ख) क्या संस्थान में शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों के प्रशिक्षण प्रभावित हो रहे है। क्या शिक्षकों की कमी के कारण संबंधितों द्वारा पूर्ति हेतु कोई प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? यदि हाँ, तो कब-कब किस-किस को प्रस्ताव भेजा गया है। विवरण देवें। छात्रों को शिक्षकों की कमी के कारण उचित प्रशिक्षण न मिलने हेतु कौन जिम्मेदार है? बताएं कि शासन के नियमानुसार कुल कितने छात्रों की संख्या अनुसार कुल शिक्षकों की पदसंख्या का विवरण देवें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, महिदपुर में कुल 159 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणरत् है तथा 07 प्रशिक्षण अधिकारी एवं 03 मेहमान प्रवक्‍ता पदस्‍थ है। जी नहीं। श्री विकास पाठक, प्रशिक्षण अधिकारी, विद्युतकार संयुक्‍त संचालक, कौशल विकास क्षेत्रीय कार्यालय, उज्‍जैन में दिनांक 22.08.2018 से संयुक्‍त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय, उज्‍जैन के आदेश से तथा श्री अंकित उपाध्‍याय, प्रशिक्षण अधिकारी, फिटर जिला निर्वाचन कार्यालय, उज्‍जैन में दिनांक 11.12.2021 से कार्यालय कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, स्‍थानीय निर्वाचन, जिला-उज्‍जैन के आदेश से आवश्‍यक कार्यों के संपादन हेतु संलग्‍न है। आदेशों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। कुल 228 प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती का प्रस्‍ताव मध्‍यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल को दिनांक 27.12.2024 को प्रेषित किया गया है। शासन के नियमानुसार आईटीआई में विभिन्‍न व्‍यवसायों में संचालित 01 बैच (यूनिट) में निर्धारित प्रशिक्षणार्थियों की संख्‍या व्‍यवसाय अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न होती है, फिटर, विद्युतकार, वेल्‍डर व्‍यवसाय के 01 यूनिट के लिये प्रशिक्षणार्थियों की संख्‍या 20 तथा इलेक्‍ट्रानिक्‍स मैकेनिक, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्‍हीकल व्‍यवसाय के 01 यूनिट के लिये प्रशिक्षणार्थियों की संख्‍या 24 होती है। 01 यूनिट के प्रशिक्षण कार्य के लिए 01 प्रशिक्षण अधिकारी की आवश्‍यकता होती है। आईटीआई, महिदपुर में कुल 08 यूनिट संचालित हैं, जिसके लिये 05 प्रशिक्षण अधिकारी एवं 3 मेहमान प्रवक्‍ता कार्यरत है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

शासकीय विधि महाविद्यालय, शिवपुरी की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

129. ( क्र. 2454 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय विधि महाविद्यालय, शिवपुरी (संस्थान कोड क्रमांक 0509) को Bar Council of India (BCI) से विधि पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनुमोदन प्राप्त है? यदि नहीं, तो क्या BCI से अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है? अब तक इस संबंध में विभाग द्वारा क्या-क्या पत्राचार किया गया है? उसकी तिथियां, विषयवस्तु एवं पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराई जाए? यदि अनुमति प्राप्त न होने के पीछे क्‍या शासकीय लापरवाही/उदासीनता उत्तरदायी है? उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, उनके विरुद्ध की गई प्रस्तावित/विभागीय कार्रवाई की जानकारी दें। (ख) क्या उक्त महाविद्यालय को किसी विश्वविद्यालय से विधिसम्मत संबद्धता प्राप्त है? यदि नहीं, तो संबद्धता प्राप्त करने हेतु अब तक क्या प्रयास/पत्राचार किया गया है? पत्राचार की प्रतिलिपियों सहित जानकारी दी जावे। (ग) शासकीय विधि महाविद्यालय, शिवपुरी (संस्थान कोड 0509) के भवन निर्माण हेतु अब तक शासन/विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? भवन निर्माण हेतु स्वीकृति, बजट आवंटन, योजना, स्थल चयन, तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश, निर्माण एजेंसी चयन इत्यादि से संबंधित समस्त पत्राचार की तिथिवार जानकारी तथा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रश्‍न दिनांक तक प्रस्तुत की जाएं। (घ) क्‍या शिवपुरी शहर के नजदीक ग्राम चंदनपुरा में लॉ कॉलेज हेतु भूमि आवंटित हुई थी? आवंटित भूमि पर कॉलेज की स्‍थापना न कराकर ग्राम ककरवाया में कराया जाना प्रस्‍तावित है जो शहर से काफी दूर है, किन कारणों से कॉलेज भवन का निर्माण ग्राम ककरवाया में कराया जा रहा है? जानकारी दें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) (1) शासकीय विधि महाविद्यालय शिवपुरी के भवन निर्माण हेतु अब तक निम्‍नानुसार कार्यवाही की गई है - 1.1 म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 21-4/2015/38-2 दिनांक 06.09.2022 द्वारा राशि रूपये 759.93 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेंसी पी.डब्ल्यू.डी. (भवन) निर्धारित की गई है। भवन निर्माण हेतु दिनांक 06.09.2022 को जारी प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूपये 759.93 लाख विधि महाविद्यालयों के मानक प्राक्कलन एवं डिजाईन के अनुसार जारी की गई थी। निर्माण एजेंसी द्वारा पत्र क्रमांक 553 दिनांक 02.06.2023 द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि रूपये 947.71 लाख की मांग की गई। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 688 दिनांक 17.07.2023 एवं क्रमांक 1013 दिनांक 18.11.2024 द्वारा निर्माण एजेंसी को निविदा करने हेतु लिखा गया। निर्माण एजेंसी द्वारा पुनः अद्यतन रूप से पत्र क्रमांक 621 दिनांक 13.06.2025 द्वारा राशि रू. 1512.61 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 18.07.2025 को यह पुनरीक्षित प्राक्कलन स्थाई वित्तीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा इसे परीक्षण कर अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। 1.2. निर्माण एजेंसी द्वारा दिनांक 13.06.2025 को अद्यतन पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किया। पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) भवन निर्माण स्वीकृति संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। इसी स्वीकृति अनुसार निर्माण एजेंसी, बीसीओ में उपलब्ध राशि से कार्य के अनुसार राशि आहरित करती है। भवन निर्माण की स्वीकृति योजना क्रमांक 7643 अंतर्गत दी गई है। स्थल चयन जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 13.02.2025 अनुसार है। भवन हेतु जारी प्रशासकीय स्वीकृति में तकनीकी स्वीकृति शामिल है। निर्माण एजेंसी द्वारा कार्यादेश जारी नहीं किया गया है एवं लागत पुनरीक्षण का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। निर्माण एजेंसी, नियमानुसार लोक निर्माण विभाग-भवन (पी.आई.यू.) है। भूमि आवंटन दिनांक 13.02.2025 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (घ) जी हाँ। ग्राम चंदनपुरा में पूर्व में दिनांक 23.05.2023 को लॉ कालेज शिवपुरी हेतु भूमि आंवटित की गई थी, परन्तु विद्यार्थियों की पहुंच की दृष्टि से दुर्गम होने के कारण नवीन भूमि सर्वे क्रमांक 785 एवं 786 में दिनांक 13.02.2025 को आवंटित की गई है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जाँच

[सहकारिता]

130. ( क्र. 2461 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी बैंक रीवा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ श्री ज्ञानेंद्र पाण्डेय के विरुद्ध विभागीय जाँचें प्रचलन में हैं? यदि हाँ, तो बिंदुवार विवरण उपलब्ध करावें।                                                 (ख) क्या अपेक्स बैंक कैडर सेवा नियम व स्थानांतरण नीति में 03 वर्षों से अधिक अधिकारी एक ही पदस्थापना स्थल में पदस्थ नहीं रह सकते? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि लगभग 05 वर्ष व्यतीत हो जाने एवं भ्रष्टाचार संबंधी विभागीय जांचें प्रचलन में होने के उपरांत भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र पाण्डेय का अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया गया? (ग) क्या उक्त अधिकारी के द्वारा वर्ष 2023 में नियम विरुद्ध तरीके से गैर संवर्ग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समितियों का प्रभार देकर शासन के राजस्व को क्षति पहुंचाई गई है? कब तक जिला सहकारी बैंक रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र पाण्डेय का अन्यत्र स्थानांतरण कर पृथक एजेंसी से जांच कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा? कृपया समय-सीमा बताएं। यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी में पदस्थी के दौरान श्रीमती सरोज पाण्डेय लिपिक को आपराधिक प्रकरण में सजा होने के बावजूद निलंबन में रखे जाने एवं तत्काल सेवा समाप्त न किये जाने के आरोप में श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय के विरूद्ध एक विभागीय जांच प्रचलन में हैं। (ख) जी नहीं। अपेक्स बैंक कैडर समिति कैडर अधिकारी को एक जिला बैंक में चार वर्ष तक पदस्थ रख सकती है। श्री पाण्डेय की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रीवा में पदस्थी अवधि 03 वर्ष 09 माह है। शीर्ष बैंक कैडर सेवा के अंतर्गत कैडर अधिकारियों के अत्यंत कमी होने के दृष्टिगत श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय को प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार पदस्थ रखा गया है, श्री पाण्डेय के विरूद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित विभागीय जांच प्रचलन में नहीं है। (ग) जी नहीं, श्री पाण्डेय द्वारा राजस्व को क्षति पहुंचाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। अत: कोई प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मांगलिक कार्यक्रम हेतु डोम का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

131. ( क्र. 2463 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) पंचायत विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत स्तर पर मांगलिक कार्यक्रम हेतु मांगलिक भवन/डोम/ कवर्ड चद्दर शेड की कोई योजना बनाई गई है या नहीं जानकारी देवें? (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने पंचायत मुख्यालय या ग्राम है जहां पर मांगलिक कार्यक्रम हेतु सार्वजनिक स्थान नहीं है नाम सहित जानकारी देवें। (ग) मांगलिक कार्यक्रम हेतु प्रत्येक पंचायत एवं ग्राम में मांगलिक डोम निर्माण जनता की सुविधा हेतु विभाग द्वारा कब तक बना दी जाएगी जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पंचायत विभाग द्वारा इस वर्ष की अतिरिक्‍त स्‍टॉम्‍प शुल्‍क अनुदान मद की राशि से स्‍वीकृत किये जाने वाले कार्यों हेतु प्राथमिकता क्रम निर्धारित किये गये है। जिसमें सामुदायिक भवन का प्राथमिकता क्रमांक 6 है। (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे पंचायत मुख्‍यालय या ग्राम जहां पर मांगलिक कार्यक्रम हेतु सार्वजनिक स्‍थान नहीं है, की जानकारी निरंक है। (ग) बजट उपलब्‍धता के आधार पर कार्य स्‍वीकृत किये जाते है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्रमिकों के लिये संचालित विभागीय योजनाएं

[श्रम]

132. ( क्र. 2464 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए कौन-कौन सी योजनाऐं संचालित की जा रही हैं? जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍न दिनांक तक मंदसौर जिले में मृत्यु सहायता के कितने प्रकरण लंबित है? विकासखण्ड एवं व्यक्तियों का नाम, राशि सहित जानकारी देवें। (ग) क्या विभाग में पात्र व्यक्तियों द्वारा मृत्यु सहायता हेतु पहले क्रमबद्ध तरीके से पंजीयन कराते है या क्रमवार राशि प्राप्त होती है या ऐसा कोई नियम नहीं है? जानकारी दें। (घ) सुवासरा विधानसभा में मृत्यु सहायता विलम्ब होने का कारण एवं विभाग द्वारा चिन्हित हितग्राहियों को कब तक सहायता राशि वितरण कर दी जाएगी?

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए संचालित की जाने वाली योजनाएं निम्‍नवत हैं:- (1) श्रम विभाग अंतर्गत म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्‍याण मंडल द्वारा मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबंल 2.0) योजना संचालित है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (2) म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु 24 कल्‍याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। योजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (3) म.प्र. स्‍लेट पेंसिल कर्मकार कल्‍याण मंडल अंतर्गत चाही गयी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (4) म.प्र. श्रम कल्‍याण मंडल द्वारा संचालित श्रमिक कल्‍याणकारी योजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) (1) म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्‍याण मंडल अंतर्गत प्रश्‍नांश की वांछित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। मंदसौर जिले में म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मंडल द्वारा संचालित मृत्‍यु की दशा में अंत्‍येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना अंतर्गत कोई प्रकरण लंबित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (2) म.प्र. स्‍लेट पेंसिल कर्मकार कल्‍याण मंडल अंतर्गत जिले में मृत्‍यु सहायता का कोई प्रकरण लंबित नहीं है। (ग) (1) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण संबंल योजनांतर्गत पंजीयन कराया जाना आवश्‍यक है। वैध परिचय पत्रधारी श्रमिक की मृत्‍यु होने पर अनुग्रह सहायता आवेदन संबल पोर्टल के माध्‍यम से ऑनलाईन दर्ज करने की सुविधा उपलब्‍ध है। अनुग्रह सहायता हेतु प्राप्‍त आवेदन के परीक्षण उपरांत पदाभिहित अधिकारी द्वारा पात्र पाये जाने की दशा में स्‍वी‍कृति एवं ई-पेमेंट ऑर्डर जारी कर डिजीटली हस्‍ताक्षरित प्रकरणों में मृत्‍यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्‍धता अनुसार भुगतान किया जाता है। (2) म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मंडल अंतर्गत श्रमिक पंजीयन एवं मृत्‍यु की दशा में अंत्‍येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना अंतर्गत सहायता हेतु हितग्राहियों को स्‍वयं पोर्टल के माध्‍यम से ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा उपलब्‍ध करायी गयी है। मंडल अंतर्गत श्रमिक पंजीयन उपरांत ही वैध पंजीयन धारी निर्माण श्रमिक मण्‍डल द्वारा संचालित योजनाओं में हितलाभ हेतु पात्र होते हैं। संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा पोर्टल पर योजना अंतर्गत प्राप्‍त आवेदनों में सहायता राशि स्‍वीकृति के उपरांत डी.बी.टी. के माध्‍यम से सीधे हितग्राही के खाते में भुगतान किया जाता है। मण्‍डल की अंत्‍येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना अंतर्गत पोर्टल पर प्राप्‍त आवेदनों में संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा स्‍वीकृति उपरांत ई-भुगतान आदेश (ई.पी.ओ.) जारी होने के बाद ई.पी.ओ. दिनांक अनुसार क्रमबद्ध तरीके से हितग्राहियों को भुगतान प्राप्‍त होता है। (3) म.प्र. स्‍लेट पेंसिल कर्मकार कल्‍याण मंडल अंतर्गत अनुग्रह सहायता प्रकरणों की संख्‍या बहुत कम होती है। अत: प्रकरण प्राप्‍त होने पर तत्‍काल निराकरण किया जाता है, क्रम निर्धारण की स्थिति उत्‍पन्‍न नहीं होती है। (घ) स्‍वीकृत अनुग्रह सहायता प्रकरणों में भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्‍येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्‍यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्‍धता अनुसार किया जाता है।

घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित सहकारी संस्थाएं

[सहकारिता]

133. ( क्र. 2468 ) श्री सतीश मालवीय : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कितनी प्राथमिक सहकारी संस्थाएं हैं एवं कहाँ-कहाँ संचालित हो रही हैं। संचालित संस्थाओं के कितने भवन/गोदाम बने हुए हैं एवं कितने जीर्ण-शीर्ण हैं, कितने किराये पर संचालित किए जा रहे हैं। सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्राथमिक संस्थाओं द्वारा कितनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उप दुकान कहाँ-कहाँ संचालित की जा रही है। कितनी दुकानें संस्थाओं की हैं एवं कितनी दुकानें किराये के भवन में संचालित की जा रही हैं। सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के पास घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में कितनी भूमि कहाँ-कहाँ स्थित है एवं कितनी भूमि पर भवन अन्य लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) अन्य लोगों के द्वारा किए गये कब्जे पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई। सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ख) कोई भी नहीं। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र-''3'' अनुसार है।

सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों हेतु कार्ययोजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

134. ( क्र. 2469 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत उज्जैन शहर के आसपास 15 कि.मी. परिधि में स्थित ग्रामों के विकास कार्यों के लिये विभाग द्वारा कौन-कौन सी कार्ययोजना बनाई गई है। (ख) क्या सिंहस्थ-2028 को दृष्टिगत रखते हुए शहर के समीप ग्रामों में भीड़ को नियंत्रण करने हेतु श्रद्धालुओं को रात्रि विश्राम करने, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, के संबंध में क्या कोई योजना बनाई जा रही है? जिससे भीड़ नियंत्रण हो सके। सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) सिंहस्थ-2028 हेतु पंचक्रोशी मार्ग पर यात्रियों की सुविधा एवं भीड़ नियंत्रण के संबंध में कौन-कौन से कार्य सिंहस्थ-2028 की कार्य योजना में सम्मिलित किये गये हैं। सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी उत्‍तरांश (क) अनुसार है ।

नवीन महाविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

135. ( क्र. 2472 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रत्‍येक बच्‍चों तक उच्‍च एवं गुणवत्‍ता युक्‍त उच्‍च शिक्षा पहुंचाना सरकार का उद्देश्‍य है यदि हाँ, तो जिला अनूपपुर के पुष्‍पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करपा एवं दमेहडी में नवीन महाविद्यालय खोले जाने हेतु जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों द्वारा जिला प्रशासन और शासन को पत्र लिखा गया था, यदि हाँ, तो विभाग द्वारा उक्‍त क्षेत्र में महाविद्यालय की स्‍थापना हेतु प्राप्‍त पत्रों पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) क्‍या दूरस्‍थ आदिवासी अंचल होने के कारण अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के बच्‍चों को 40 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अध्‍ययन करने जाना पड़ता है तथा दूरी समय के अभाव के कारण इस वर्ग के बच्‍चे उच्‍च शिक्षा अध्‍ययन नहीं कर पा रहे हैं? जबकि उच्‍च शिक्षा हेतु इस क्षेत्र में महाविद्यालय की बहुत आवश्‍यकता है। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्‍या विभाग आदिवासी वर्ग के बच्‍चों का ध्‍यान रखते हुये उन्‍हें उच्‍च शिक्षा से वंचित न होना पड़ेइसके लिये ग्राम करपा एवं दमेहड़ी में नवीन महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में विभाग में कोई विस्‍तृत कार्ययोजना प्रस्‍तावित करने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो उक्‍त संबंध में वस्‍तुस्थिति से अवगत करावें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जिला प्रशासन के माध्‍यम से शासन को कोई पत्र प्राप्‍त नहीं हुआ है। इसके साथ ही उच्‍च शिक्षा विभाग को कोई पत्र प्राप्‍त नहीं हुआ है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। विभागीय मापदण्‍डों की पूर्ति नहीं होने के कारण नवीन महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

अवैध भूमि पर शासकीय भवन निर्माण पर कार्यवाही

[सहकारिता]

136. ( क्र. 2473 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला अनूपपुर अंतर्गत जैतहरी स्थित विपणन सहकारी समिति मर्यादित के स्वत्‍व की भूमि जिसका खसरा क्रमांक 554 है, वह केन्द्रीय सहकारी बैंक में ऋण के विरूद्ध गिरवी रखी गई है। क्या इस गिरवी रखी भूमि पर नगर परिषद जैतहरी ने सामुदायिक भवन का निर्माण, जिला खनिज प्रतिष्ठान मद की राशि से कराया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या किसी अन्य संस्था की भूमि पर अवैध रूप से स्थायी भवन का निर्माण किया जा सकता है, यदि हाँ, तो नियम की प्रति उपलब्ध करायें यदि नहीं, तो शासकीय राशि के दुरूपयोग एवं अवैध जमीन पर स्थायी निर्माण के लिये किसको दोषी माना जायेगा तथा अवैध भूमि पर भवन निर्माण में लगी शासकीय राशि के दुरूपयोग करने हेतु विभाग संबंधित दोषियों के विरूद्ध क्या आपराधिक प्रकरण दर्ज कराकर शासकीय राशि की वसूली करेगा। यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बतायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्या तत्कालीन सहकारिता निरीक्षक ने सीएमओ नगर परिषद जैतहरी को अवैध निर्माण रोके जाने के लिये पत्र लिखा गया था। पत्र की प्रति उपलब्ध करावें यह भी जानकारी दें कि खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृत पत्र क्रमांक 3501/जि.पं./PMKKY/स्वी./2019 दिनांक 30.9.2019 में शर्त क्रमांक 8 एवं 9 का पालन किया गया, यदि नहीं, तो इसके लिये विभाग संबंधित दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक करेगा। निश्चित समयावधि बतावें।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं। संस्‍था की भूमि पर नगर परिषद जैतहरी द्वारा सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया है। (ख) जी नहीं, इसी संबंध में विधानसभा सत्र दिसम्बर 2022 में पूछे गये तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1351 [माननीय सदस्य श्री शिवनारायण सिंह (लल्लू भैया)] के संबंध में आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र. भोपाल के द्वारा पत्र क्र./787 दिनांक 26.06.2023, स्मरण पत्र क्र./272 दिनांक 28.02.2024 एवं पत्र क्र./968 दिनांक 21.07.2025 के द्वारा प्रशासकीय अनुमति की वैधता की जांच कर दोषी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी, समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। उत्तरांश (ख) अनुसार प्राप्त प्रतिवेदन के निष्कर्ष अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी, समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

भ्रष्‍टाचार की जांच

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

137. ( क्र. 2478 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अशोकनगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सामान पर व्यय के लिये कितनी राशि आवंटन की गई थी, जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्‍न दिनांक तक कॉलेज के विभागों के स्टॉफ रजिस्टर से सामान का सत्यापन किया गया यदि हाँ, तो सामान की सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या विभाग द्वारा कॉलेज की सामग्री को  कबाड़े  में बेचे जाने जैसे भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें। (घ) क्या विभाग पॉलिटेक्निक के प्राचार्य महोदय द्वारा नियमों के उल्‍लंघन, जनभागीदार समिति को गुमराह किये जाने और गंभीर आर्थिक अनियमितता, सरकारी सामग्री गबन, रिश्वत लेने की उचित माध्यम से जांच कराई जावे? यदि हाँ, तो जांच की समस्त जानकारी दें।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2024-25 की मदवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है(ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है(ग) जी नहीं, कॉलेज की कोई भी सामग्री कबाड़े में नहीं बेची गई है अपितु सामग्री का नियमानुसार अपलेखन एवं विक्रय कर राशि संस्‍था खाते में जमा की गई है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) श्री ब्रजेश कुमार गुप्‍ता, प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अशोकनगर के विरूद्ध रिश्‍वत लेने के संबंध में लोकायुक्‍त कार्यालय, भोपाल से प्राप्‍त प्रकरण में विभागीय जाँच का निर्णय लिया गया है।

स्‍वामी प्रणवानंद महाविद्यालय को अनुदान स्‍वीकृति

[उच्च शिक्षा]

138. ( क्र. 2479 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वामी प्रणवानंद महाविद्यालय, छतरपुर के शैक्षणिक एवं औद्योगिक पदों हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या समस्त शैक्षणिक पदों हेतु अनुदान दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार यदि हाँ, तो कितने पदों हेतु अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया तथा क्यों? सूची उपलब्ध करायें। (घ) किन पदों पर अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है क्यों? क्या उक्त पदों पर अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक, समय-सीमा बताएं।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। महाविद्यालय में 12 शैक्षणिक पदों हेतु अनुदान स्‍वीकृत किया गया है, औद्योगिक पदों हेतु कोई अनुदान स्‍वीकृत नहीं है। (ख) जी हाँ। समस्‍त शैक्षणिक पदों हेतु अनुदान दिया गया है। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पी.ओ.एस. मशीन से उर्वरक वितरण में भ्रष्‍टाचार

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

139. ( क्र. 2484 ) श्री केशव देसाई : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले की गोहद विधानसभा में रबी खरीफ 2024 में कुल कितना डी.ए.पी., ए.पी.एस. व यूरिया उर्वरक प्राप्त हुआ? माहवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) विधानसभा गोहद में रबी खरीफ 2024 में म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जिला भिण्ड के गोहद गोदाम द्वारा किसानों को कितना डी.ए.पी., ए.पी.एस. व यूरिया उर्वरक वितरण किया गया है? वितरण हेतु कितनी पी.ओ.एस. मशीनों का उपयोग किया गया है? मशीन क्रमांक, मशीन संचालनकर्ता सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार किसानों को रबी खरीफ 2024 में उर्वरक वितरण हेतु पी.ओ.एस. मशीन की रसीद एवं हस्तलिखित जारी रसीदों की छायाप्रतियां किसानवार उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार पी.ओ.एस. मशीन में दर्ज बिक्री अनुसार उर्वरक नहीं दिया गया है। क्‍या पी.ओ.एस. मशीन में उर्वरक बैगों की अधिक संख्या में दर्ज कर, हस्तलिखित जारी कैश मेमो रसीदों में कम संख्या दर्ज कर कालाबाजारी की गई है। यदि की गई है, तो जांच कर इनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी संलग्न  परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) विधानसभा गोहद में रबी खरीफ 2024 में म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला भिण्ड के गोहद गोदाम द्वारा किसानों को खरीफ 2024 में डी.ए.पी. 80.80 मीट्रिक टन, ए.पी.एस. 96.05 मीट्रिक टन एवं यूरिया 733.815 मीट्रिक टन तथा रबी 2024-25 में डी.ए.पी. 394.70 मीट्रिक टन, ए.पी.एस. 433.60 मीट्रिक टन एवं यूरिया 1693.125 मीट्रिक टन वितरण किया गया है। वितरण हेतु एक पी.ओ.एस. मशीन का उपयोग किया गया है, जिसका मशीन क्रमांक 312550 है एवं मशीन संचालनकर्ता का नाम श्री रानू सिंह बघेल है। (ग) पीओएस मशीन से उर्वरक विक्रय की जानकारी भारत सरकार के एम.एफ.एम.एस. पोर्टल पर आनलाईन संकलित होती है। किसानवार पीओएस मशीन की रसीदों की संख्‍या अत्‍याधिक होने से पृथक से संकलित एवं संधारित नहीं की जाती है। किसानों को, रबी खरीफ 2024 में उर्वरक वितरण हेतु हस्तलिखित रसीद जारी नहीं की गयी है। अतः शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) जी नहीं, प्रश्‍नांश (ग) अनुसार पीओएस मशीन में दर्ज विक्रय मात्रा अनुसार उर्वरक वितरण किया गया है। हस्तलिखित कैश मेमो जारी नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

आयुष अधिकारी का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र

[आयुष]

140. ( क्र. 2485 ) श्री केशव देसाई : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) संचालनालय आयुष विभाग का आदेश दिनांक 06.08.2019 द्वारा लोक सेवा आयोग से चयनित जिला आयुष अधिकारी डॉ. निधि गुप्ता के अनुभव प्रमाण पत्र की विभागीय सेवा भर्ती नियमों के संदर्भ में आयोग द्वारा विज्ञप्ति अनुसार सत्यापन किये जाने हेतु समिति गठित की गई, उक्त समिति के द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट में डॉ. निधि गुप्ता पत्नी श्री अजय गुप्ता मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एजूकेशन एण्ड रिसर्च मेडिकल ऑफिसर पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने के उपरांत भी इनकी पदस्थापना क्यों की गई? कारण बतायें। (ख) डॉ. निधि गुप्ता जूनियर जिला आयुष अधिकारी को परिवीक्षा काल से ही उच्च कार्यालय में शासन के किस नियम/निर्देश के तहत् पदस्थ किया हुआ है, नियम/निर्देशों की प्रति उपलब्ध करायें। यदि नियम/निर्देश के तहत् नहीं किया गया है, तो पदस्थापना करने का कारण बतायें। (ग) आयुष विभाग द्वारा उक्त समिति के परीक्षण में डॉ. निधि गुप्ता का अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने के उपरांत भी कोई कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई? यदि नहीं, तो कारण बतायें, यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही का विवरण दें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संबंध में इन्हें कब तक हटाया जावेगा, जबकि जिला में जिला आयुष अधिकारी के पद रिक्त है, समय-सीमा बतायें यदि नहीं, तो क्यों?

आयुष मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जिला आयुष अधिकारी का पद प्रथम श्रेणी का है जिसका नियोक्‍ता राज्‍य शासन है। सभी चयनित अभ्‍यर्थियों के दस्‍तावेजों के सत्‍यापन हेतु शासन स्‍तर से समिति गठित की गई। समिति द्वारा संचालनालय से प्रतिवेदन प्राप्‍त कर एवं अभ्‍यर्थियों से आवश्‍यक दस्‍तावेज प्राप्‍त कर सत्‍यापन की कार्यवाही की गई। डॉ. गुप्‍ता के दस्‍तावेज एवं अनुभव भी विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप होने से नियमानुसार नियुक्ति प्रदान की गई।                       (ख) संचालनालय में नियमित अधिकारी नहीं होने से संबंधित की पदस्‍थापना की गई।                     (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश (क) के प्रकाश में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

संबल 2.0 में पोर्टल की गड़बड़ी

[श्रम]

141. ( क्र. 2488 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) जनवरी 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक संबल 2.0 योजना में राशि ऑनलाईन स्‍थानांतरित करने हेतु कार्य किसे सौंपा गया था? विभाग का नाम, पता, किस दर पर कार्य कराया गया, प्राप्‍त देयक, भुगतान कब, कैसे और कितना किया गया प्रयोजन, एमओयू एकल नस्‍ती की प्रति सहित बतायें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त राशि स्थानांतरित करने में कई तकनीकी गड़बड़ि‍यां होने के कारण निर्धारित राशि से अधिक राशि हितग्राहियों के खातों में क्या स्थानांतरित हो गई थी? कुल कितनी राशि की गड़बड़ियां हुई थी उक्त पूरी राशि विभाग ने वापस ले ली है? गड़बड़ियों के लिये विभाग ने संबंधित विभाग के किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये उनके विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतायें। आदेश, निर्देश, नियम, एकल नस्ती की प्रति सहित समस्त राशि का विवरण, हितग्राही का नाम, पता, खाता क्रमांक सहित समस्त जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें। (ग) प्रदेश में संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा को श्रम विभाग ने कब लायसेन्स जारी किया है? यदि नहीं, तो प्रदेश में इनके 108 सेवाओं के संचालन पर श्रम विभाग ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? एम्बुलेंस सर्विसेस द्वारा लायसेन्स हेतु कब आवेदन पत्र दिया गया? कितना शुल्क जमा किया? क्या आवश्यक दस्तावेज जमा कराये? नियम निर्देश, आदेश, एकल नस्ती की प्रति सहित संपूर्ण जानकारी दें। श्रम नियमों का पालन नहीं करने पर 108 सेवाओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने के नियम है? बतायें। उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने पर श्रम विभाग में कौन जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध कब और क्या कार्यवाही की जायेगी बतायें? यदि नहीं, तो क्यों, कारण सहित स्पष्ट करें?

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबंल 2.0) योजनांतर्गत हितलाभ राशि का स्‍थानांतरण संबल पोर्टल से किया जाता है। संबल 2.0 पोर्टल का निर्माण संचालन एवं संधारण मध्‍यप्रदेश स्‍टेट इलेक्‍ट्रानिक्‍स डेव्‍हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (म.प्र. सरकार का उपक्रम) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पता:-स्‍टेट आई.टी.सेन्‍टर, 47-ए अरेरा हिल्‍स भोपाल 462011 (म.प्र.) द्वारा किया जाता है। एमओयू एकल नस्‍ती का संबंधित अंश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल 2.0) योजनांतर्गत सिंगल क्लिक दिनांक 10 मार्च 2024 में असफल भुगतान के प्रकरणों में रिप्रोसेस की कार्यवाही के दौरान 572 प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण आधार लिंक होने के तकनीकी त्रुटि के कारण रूपये 12.52 करोड़ का भुगतान त्रुटिपूर्ण खातों में हुआ था। कुल 572 प्रकरणों में राशि रू. 11,27,70,402/- वसूली की गई है तथा राशि रू. 1,24,29,598/- की वसूली शेष है। MPSEDC (मध्‍यप्रदेश स्‍टेट इलेक्‍ट्रानिक्‍स डेव्‍हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संबंधित द्वारा दी गई जानकारी अनुसार सिंगल क्लिक के माध्‍यम से किए गए भुगतान में गलतियां पाये जाने पर परीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया था। परीक्षण में समिति द्वारा कोडिंग तथा टेस्टिंग स्‍तर पर कमियां पाई गई थी। तदनुसार जिम्‍मेदार टेक लीड श्री विकास निगम एवं टेस्‍टर श्री सौरभ चौहान की जिम्‍मेदारी बनती हैइस कारण उनकी सेवाएं MPSEDC द्वारा संबंधित नियोक्‍ताओं को वापि‍स की गई। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। पृथक से एकल नस्‍ती संधारित नहीं है। कार्यवाही के संबंध में जारी आदेशों/पत्रों की प्रति तथा  MPSEDC से पत्राचार संबंधी नस्‍ती की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। योजना संबंधी नियम/आदेश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। राशि विवरण संबंधी गौशवारा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) प्रदेश में वर्तमान में 108 एम्‍बुलेंस का संचालन संस्‍थान जय अम्‍बे इमरजेंसी प्रा.लि. द्वारा किया जा रहा है। उक्‍त संस्‍था द्वारा स्‍वयं के अधीनस्‍थ नियोजित ठेका श्रमिकों हेतु प्रमुख नियोजक का पंजीयन लिया गया है तथा संस्‍थान जय अम्‍बे के अधीनस्‍थ ठेकेदारों द्वारा अनुज्ञप्ति भी प्राप्‍त की गई है। चूंकि संस्‍था जय अम्‍बे द्वारा सम्‍पूर्ण म.प्र. में उक्‍त सेवाओं का संचालन किया जा रहा है इसलिए उनके द्वारा ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत राज्‍य स्‍तर से अनुज्ञप्ति प्राप्‍त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था परन्‍तु वांछित दस्‍तावेज प्रस्‍तुति के अभाव में उक्‍त अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन अस्‍वीकृत किया गया। फलस्‍वरूप संस्‍था जय अम्‍बे के विरूद्ध ठेका श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1970 के अन्‍तर्गत माननीय मुख्‍य दण्‍डाधिकारी, भोपाल के न्‍यायालय में प्रकरण क्रमांक 8394/24 पर दायर किया जा चुका है। उक्‍त प्रकरण वर्तमान में माननीय न्‍यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें आगामी तिथि 28.07.2025 नियत है।

माननीय न्यायालय के आदेशों की अवेहलना

[उच्च शिक्षा]

142. ( क्र. 2489 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्‍नकर्ता का अता. प्रश्‍न क्र. 507 उत्तर दिनांक 01/07/2024 एवं तारा. प्रश्‍न क्र. 673 उत्तर दिनांक 16/12/24 के प्रति उत्तर में कला में हिन्दी और इतिहास दो विषयों में एम.ए. प्रारंभ करने के बारे में सदन में बयान दिया था? सदन में उत्तर दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग ने कब और क्या कार्यवाही की? प्रश्‍न दिनांक तक एम.ए. प्रारंभ नहीं होने पर विभागीय किस की जिम्मेदारी निर्धारित कर किसके विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतायें। आदेश, निर्देश, नियम सहित संपूर्ण जानकारी दें। कब तक एम.ए. प्रारंभ कर दिया जायेगा? निश्चित समय-सीमा बतायें। (ख) तारां. प्रश्‍न क्र. 364 उत्तर दिनांक 11/03/2025 के प्रश्‍नांश (घ) में सकारण आदेश जारी करना बताया जाकर मा. न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुये आवेदिका को भुगतान नहीं किया गया। सकारण आदेश को परिभाषित करते हुये स्पष्ट करें कि विभाग ने आवेदिका को भुगतान क्यों नहीं किया? आवेदिका को कब और क्यों भुगतान किया गया? संपूर्ण जानकारी मय आदेश, निर्देश, आदेश की प्रति सहित दें। मा. न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने पर कब और किसकी जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतायें। (ग) 20 मार्च 2020 से विभाग में एवं उसके अधीनस्थ महाविद्यालयों में कितने न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध हैं? उनकी अद्यतन स्थिति क्‍या है? प्रकरण में अधिवक्ताओं को पैरवी हेतु कब और कितनी राशि व्यय की गई है? प्रकरणवार पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर बतायें। (घ) महाविद्यालयों में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं? महाविद्यालयवार उनकी संख्या सहित समस्त जानकारी दें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। हिन्‍दी एवं इतिहास विषयों में एम.ए. प्रारंभ किए जाने के प्रस्‍ताव पर वित्‍त विभाग की सहमति प्राप्‍त हो गई है। मंत्रि परिषद के अनुमोदन उपरांत आदेश जारी किया जाएगा। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) मध्‍यप्रदेश शासन, उच्‍च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ 3/1/2/0071/2025/sec.-1-38 (HED), भोपाल दिनांक 11.04.2024 के परिपालन में आवेदिका को समस्‍त प्रकार का भुगतान किया जा चुका है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्‍त पदों के विरूद्ध 4606 अतिथि विद्वान कार्यरत हैं। विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है।

आउटसोर्स कम्‍पनियों की जानकारी

[श्रम]

143. ( क्र. 2500 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायसेन एवं जिला भोपाल में कितनी व कौन-कौन सी आउटसोर्स कम्‍पनियां किन-किन शासकीय विभागों/निकायों/संस्‍थाओं में सेवायें दे रही हैं? इनकी सूची उपलब्‍ध कराते हुए बतावें कि इन सेवा प्रदाता आउटसोर्स कं‍पनियों के कितने-कितने कर्मचारी किस वेतनमान पर किस-किस शासकीय विभाग/निकाय/संस्‍था में वर्तमान में कार्यरत हैं? (ख) क्‍या उक्‍त कार्यरत आउटसोर्स कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों का शोषण करते हुए निर्धारित वेतन में कटौती कर कम वेतन दिया जा रहा है? श्रम विभाग द्वारा इस संबंध में क्‍या कार्यवाही की जाती है व श्रमिकों का शोषण रोकने की क्‍या व्‍यवस्‍था निर्धारित है? (ग) कोई आउटसोर्स कंपनी अपने नियोजित कर्मचारियों को निर्धारित वेतन का ही भुगतान करें इस हेतु श्रम विभाग द्वारा नियंत्रण/सत्‍यापन आद‍ि की क्‍या व्‍यवस्‍था है? यदि नहीं, तो क्‍यों?

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) श्रम कार्यालय के रिकॉर्ड अनुसार जिला रायसेन में 10 एवं जिला भोपाल में 30 आउटसोर्स कंपनी शासकीय विभागों/निकायों/संस्‍थानों में सेवा प्रदान कर रही हैं। सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा सेवानियुक्‍तों को उनकी अकुशल (12125/- प्रतिमाह), अर्धकुशल (13121/- प्रतिमाह), कुशल (14844/- प्रतिमाह) एवं उच्‍च कुशल (16469/- प्रतिमाह) श्रेणी अनुसार निर्धारित न्‍यूनतम वेतन दरों से भुगतान किया जाता है। भोपाल जिले में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है एवं रायसेन जिले में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) भोपाल एवं रायसेन जिले में कर्मचारियों के निर्धारित वेतन दरों में कटौत्री की शिकायत श्रम कार्यालयों में प्राप्‍त नहीं हुई है। श्रम विभाग द्वारा सी.आई.एस. पोर्टल के माध्‍यम से रेण्‍डम निरीक्षण सहित प्राप्‍त शिकायत के आधार पर नियमित रूप से निरीक्षणों द्वारा कार्यवाही की जाती है तथा निर्धारित दरों से कम भुगतान पाए जाने पर न्‍यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत सक्षम न्‍यायालय में दावा प्रस्‍तुत कर श्रमिकों को भुगतान कराया जाता है। (ग) जिले में आउटसोर्स कंपनियों द्वारा नियोजित कर्मचारियों/श्रमिकों को निर्धारित न्‍यूनतम वेतन दर से कम भुगतान किये जाने पर न्‍यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत निरीक्षण संपादित कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्‍मूलन) अधिनियम, 1970 मध्‍यप्रदेश नियम 1973 के नियम 73 के प्रावधानों अनुसार प्रमुख नियोक्‍ता/विभाग द्वारा वेतन भुगतान का सत्‍यापन किये जाने का प्रावधान है।

अधूरे निर्माण कार्यों की राशि का आहरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

144. ( क्र. 2503 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की विधानसभा देवरी अंतर्गत ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जो भवन विहीन हैं? क्या उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करा दी जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्या विगत वर्ष 2020 से जून 2025 तक वि.स. क्षेत्र अन्‍तर्गत कई योजनाओं के भवन अधूरे हैं, राशि उनकी पूरी निकाल ली गई है? उन भवनों, सड़कों एवं अन्य योजनाओं के अधूरे निर्माण कार्यों की सूची उपलब्ध करायें। किन कारणों से कार्य अधूरे हैं? विवरण सहित जानकारी दें। (ग) क्या विभाग के द्वारा दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण देवें। क्या उक्त कार्यों के लिये निरीक्षणकर्ता, मूल्यांकनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध कब-कब कार्यवाही प्रस्तावित की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) ऐसे कार्यों की सूची उपलब्ध करायें जो निर्माण गुणवत्ता विहीन होने के कारण प्रश्‍न दिनांक तक निर्माण कार्य अधूरे हैं। उनके भुगतान की क्या स्थिति है? ऐसे कार्यों के लिये दोषी कौन है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सागर जिले की विधानसभा देवरी अंतर्गत कोई भी ग्राम पंचायत भवन विहीन नहीं है। 21 नव स्‍वीकृत पंचायत भवन निर्माणाधीन हैं, जिन्‍हें प्रथम किश्‍त की राशि (50 प्रतिशत) उपलब्‍ध करा दी गई है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।                            (ख) विधानसभा क्षेत्र देवरी की जनपद पंचायत केसली एवं देवरी अंतर्गत वर्ष 2020 से जून 2025 तक ऐसे कोई भी कार्य किसी भी योजना में नहीं है जिनकी पूरी राशि निकाल ली गई हो और कार्य अधूरे हो। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) विधानसभा क्षेत्र देवरी की जनपद पंचायत केसली एवं देवरी की जानकारी निरंक है।

आजीविका मिशन की भर्ती में अनियमितताएं

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

145. ( क्र. 2510 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 में आजीविका मिशन द्वारा 366 संविदा कर्मियों का साक्षात्‍कार कराते हुये की गई नियुक्तियों हेतु आईआईएफएम को कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्‍या आईआईएफएम कर्मचारियों के चयन करने वाली संस्‍था है? भर्ती में वित्‍त विभाग की स्‍वीकृति प्राप्‍त थी तथा एच.आर. मेन्‍युअल के आधार पर भर्ती संपादित हुई उसका अनुमोदन/स्‍वीकृति किसी सरकारी संस्‍था से कराय था? छायाप्रति उपलब्‍ध करायें। (ख) आईआईएफएम और मिशन द्वारा जारी चयन सूची में कितने चयनित उम्‍मीदवारों के नाम हटाये और कितने की वेटिंग लिस्‍ट में पात्रता के हिसाब से पोस्टिंग नहीं की? बताएं। (ग) वर्ष 2017-18 में पंचायत मंत्री जी द्वारा भर्ती को तत्‍काल निरस्‍त करने संबंधी क्‍या टीप लेख की थी? इस भर्ती की जांच अधिकारी सुश्री नेहा मारव्‍या ने भी जांच रिपोर्ट में मंत्री जी की भर्ती रोकने के संबंधी टीप के बारे में क्‍या लेख किया है? क्‍या सचिव पंचायत विभाग द्वारा विभाग की पांच सदस्‍यीय जांच कमेटी बनाने के दिये सुझाव पर तत्‍कालीन अपर मुख्‍य सचिव द्वारा इंकार करने का आधार क्‍या था? (घ) मुख्‍य चयन सूची बदलने और गड़बड़‍ियों की जांच क्‍यों नहीं कराई गई श्री प्रताप ग्रेवाल द्वारा पूछे गये प्र.क्र. 156 सत्र जून 2024 के जवाब में मंत्री जी ने चार अधिकारियों को दोषी बताया था, इन चारों अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही कीआरोप पत्र जारी किया अथवा पेंशन रोकी गई बतायें? (ड.) इस भर्ती में हुई गड़बड़ि‍यों के संबंध में विभाग को वर्ष 2017 से अब तक कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई? शिकायतों पर क्‍या कार्यवाही की गई शिकायतों की छायाप्रति सहित समस्‍त जानकारी उपलब्‍ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (ड.) प्रकरण से संबंधित दस्‍तावेज ई.ओ.डब्‍ल्‍यू द्वारा संकलित कर विवेचनाधीन है।

नियम प्रक्रिया के विरूद्ध सामग्री का क्रय

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

146. ( क्र. 2516 ) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर, अमरपाटन, रामनगर, सिंगरौली, चाकघाट, उमरिया, बुढ़ार, शहडोल, जैतहरी इत्यादि मंडियों के सचिवों पर दबाव बनाकर मण्डियों के बजट प्रावधान को अनदेखा करते हुये नियम विरूद्ध फरवरी 2025 से मार्च 2025 के मध्य अनेक सामग्रियां खरीदी कराने वाले                               डॉ. आनंद मोहन शर्मा, (उप संचालक कृषि) को मण्डी बोर्ड सेवा से हटाकर किये गये भ्रष्टाचार की जांच "साइबर क्राइम ब्रांच" से कराये जाने के संबंध में क्या सुधाकर पाण्डेय रीवा द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करके दिनांक 20/05/2025 को मण्डी बोर्ड में शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो, क्या मण्डी बोर्ड द्वारा सम्बंधित शिकायत की जांच "साइबर क्राइम ब्रांच" से करायी गयी? यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करावें, यदि नहीं, तो भ्रष्टाचार की जांच न कराने वाले दोषी अधिकारी और उनके सहायकों के विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) क्या सुधाकर पाण्डेय रीवा द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर शहडोल सम्भाग में महुआ फूल पर 5000 रुपये प्रति क्विटंल के स्थान पर लगभग 3600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर मण्डी शुल्क जमा करवाकर मण्डी को आर्थिक क्षति पहुंचाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये मण्डी बोर्ड को शिकायती पत्र दिया गया था? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही की प्रतियां उपलब्ध करावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और दोषियों के विरूद्ध कब तक व क्या कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। पत्र दिनांक 23/06/2025 एवं 16/07/2025 से जांच अधिकारी नियुक्‍त कर प्रतिवेदन चाहा गया है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ख) जी हाँ। शेष उत्‍तरांश (क) अनुसार। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "उनतीस"

पांढुरना जिले में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना

[श्रम]

147. ( क्र. 2523 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) क्या पांढुरना को नया जि‍ला बनने के लगभग दो वर्ष पूर्ण होने के बाद भी यहां पूर्णकालिक श्रम अधिकारी तथा पांढुरना और सौंसर में अलग-अलग श्रम निरीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है और छिंदवाड़ा के अधिकारी से कार्य लिया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है?                        (ग) क्या विभाग की जानकारी में यह तथ्‍य है कि इस ज़िले में लगभग 150 कम्पनियों में काम कर रहे मज़दूरों का शोषण हो रहा है, मज़दूरों को कलेक्टर रेट नहीं दिया जा रहा है और 8 घंटे की एवज़ में कई कंपनियों में बारह घंटे काम कराया जाता है? (घ) यदि हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में सौंसर विकासखंड में दो श्रम निरीक्षक तथा पांढुरना ज़िले में एक वरिष्ठ श्रम अधिकारी की नियुक्ति कब तक की जाएगी?

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पांढुरना में छिंदवाड़ा के अधिकारी से कार्य नहीं लिया जा रहा है, अपितु पूर्णकालिक रूप से विभागीय कार्यों हेतु श्रम पदाधिकारी को कार्यादेशित कर पदस्‍थ किया गया है। पांढुरना जिलें में श्रम निरीक्षक व अधीनस्‍थ अमले की स्‍वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) पांढुरना जिले में श्रम कार्यालय हेतु पदों की स्‍वीकृति एवं सृजन की प्रक्रिया प्रचलित है। (ग) विभाग में इस आशय की शिकायत प्राप्‍त नहीं है। (घ) पांढुरना जिले में श्रम कार्यालय हेतु पदों की स्‍वीकृति एवं सृजन की प्रक्रिया प्रचलित है। विकासखण्‍ड स्‍तर पर श्रम निरीक्षक की पदस्‍थापना नहीं की जाती है।

श्रम कानूनों का उल्‍लंघन

[श्रम]

148. ( क्र. 2541 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना जिले की फैक्ट्रियों में श्रमिकों को ठेका प्रणाली के अंतर्गत रखा जा रहा है? यदि हाँ, तो ठेकेदारों के लाइसेंस, श्रमिकों की संख्या और उनका वेतन भुगतान रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाए। क्या इन ठेकेदारों की नियमित जाँच होती है? कितनी स्थानीय श्रमिकों की संख्या है? फैक्ट्रीवार सूची दें। (ख) बीते 3 वर्षों में श्रम विभाग द्वारा मुरैना विधानसभा क्षेत्र की फैक्ट्रियों में कितने निरीक्षण किए गए हैं? किन-किन फैक्ट्रियों में श्रम कानूनों का उल्लंघन पाया गया और उन पर क्या कार्रवाई की गई? लिखित रिकॉर्ड व रिपोर्ट उपलब्‍ध कराई जाए। (ग) क्या प्रशासन फैक्ट्रियों में हो रहे श्रमिक शोषण की शिकायतों की गंभीरता से जाँच करवा रहा है? यदि गत 2 वर्षों में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो उनकी स्थिति क्या है? एक स्वतंत्र समिति गठित कर इन फैक्ट्रियों में सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों की व्यापक जांच करवाई जाएगी।

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। ठेकेदारों के लाइसेंस की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के  प्रपत्र-अ अनुसार है। श्रमिकों की संख्या व वेतन भुगतान की जानकारी विभाग में संधारित नहीं की जाती है। जी नियमित जांच होती है। स्थानीय श्रमिकों की संख्या विभाग में संधारित नहीं की जाती है, अत शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) विगत तीन वर्षों में श्रम कार्यालय मुरैना द्वारा मुरैना विधानसभा क्षेत्र की 51 फैक्ट्रियों में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत 186 निरीक्षण संपादित किये गये। 21 फैक्ट्रियों में उल्लंघन पाये जाने के उपरांत अभियोजन की कार्यवाही कर समझौता शुल्क राशि रुपये 16100/- जमा कराया गया है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान 14 फैक्ट्रियों के द्वारा उल्लंघन पाये जाने पर अनुवर्ती वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। शेष 16 फैक्ट्रियों के द्वारा श्रम कानूनों का अनुपालन प्रतिवेदन दिया गया है। लिखित रिकॉर्ड व रिपोर्ट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-ब अनुसार है। उप संचालक, औद्योगिक स्‍वास्‍थ्‍य एवं सुरक्षा, ग्‍वालियर द्वारा इस अवधि में 98 निरीक्षण संपादित कर 10 उल्‍लंघनकर्ता  संस्‍थानों के विरुद्ध अभियोजन दायर किए गए। लिखित रिकॉर्ड व रिपोर्ट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) मुरैना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत श्रमिकों से संबंधित वेतन भुगतान के संबंध में गत दो वर्षों में सीएम हेल्पलाईन-पोर्टल के माध्यम से कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनका निराकरण कर दिया गया है। अत: शेष  प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जबलपुर में तकनीकी शिक्षा का विकास

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

149. ( क्र. 2544 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज (JEC) को तकनीकी विश्वविद्यालय का दर्जा देने की दिशा में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और क्या इस विषय में कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है? (ख) क्या JEC को विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने से संस्थान को अनुसंधान, नवाचार एवं वैश्विक स्तर की तकनीकी शिक्षा के लिए आवश्यक स्वायत्तता एवं संसाधन प्राप्त हो सकेंगे? यदि हाँ, तो इस दिशा में विभाग क्‍या करेगा? (ग) क्या विभाग जबलपुर क्षेत्र में IT एवं R&D आधारित उद्योगों की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, JEC को एक तकनीकी नवाचार केंद्र (Centre of Excellence) के रूप में विकसित करने की कोई योजना बना रहा है? (घ) क्या विभाग IIT इंदौर एवं JEC के बीच हुई अकादमिक साझेदारी को और अधिक प्रभावी बनाने तथा तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने के लिए कौन-कौन से संयुक्त कार्यक्रम प्रस्तावित हैं?

तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्‍तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। (घ) प्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के बी.टेक. पाठ्यक्रम के 50 विद्यार्थी आईआईटीइंदौर में अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर सकेंगे। इन विद्यार्थियों के सातवें एवं आठवें सेमेस्‍टर के दौरान आईआईटी, इंदौर की फैकल्‍टी द्वारा प्रोजेक्‍ट एवं कोर्स वर्क के लिये मेंटरिंग की जायेगी, साथ ही उन्‍हें आईआईटी, इंदौर से एमएस (रिसर्च) एवं एमएस (रिसर्च)+पीएच.डी ड्यूल डिग्री करने का भी अवसर प्राप्‍त हो सकेगा। प्रदेश के स्‍वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की नियमित फैकल्‍टी को आईआईटीइंदौर से पार्ट टाईम पी.एच.डी करने का अवसर प्रदाय किया जायेगा, इस व्‍यवस्‍था में फैकल्‍टी पार्ट टाईम पीएच.डी अपने नियमित टीचिंग लोड के साथ कर सकेगी। प्रदेश के 08 स्‍वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/अशासकीय अनुदान प्राप्‍त इंजीनियरिंग महाविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु आईआईटी, इंदौर की प्रयोगशालाओं के विजिट एवं लर्निंग रिसोर्स सेंटर्स के उपयोग का प्रावधान किया गया है।

विज्ञान संकाय की कक्षाएं प्रारंभ की जाना

[उच्च शिक्षा]

150. ( क्र. 2549 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्‍या तत्‍कालीन माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय की घोषणा क्रमांक B4901 द्वारा दिनांक 25.07.2018 को गुनौर विधानसभा अंतर्गत आने वाले देवेन्‍द्र नगर महाविद्यालय में साइंस कक्षाएं खोले जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो इस घोषणा के अनुक्रम में क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई है? तत्‍कालीन माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा को कब तक पूरा किया जाएगा? समय-सीमा बतावें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

बैंकिंग सहायक एवं समिति प्रबंधकों के स्‍थानान्‍तरण हेतु नीति

[सहकारिता]

151. ( क्र. 2561 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सहकारिता विभाग के ऐसे कौन-कौन से अधिकारी, कर्मचारियों के पद है जिसकी पदस्थापना होने के बाद वह जीवनभर उसी जिले में पदस्थ रहेंगे। कृपया उन पदों के नाम बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बतायें कि जिलों में पदस्थ बैंकिंग सहायकों एवं सेवा सहकारी समिति मर्यादित में पदस्थ समिति प्रबंधकों को विभाग प्रतिनियुक्ति पर एवं स्थानान्तरण करने की योजना बना रहा है अगर हाँ तो कब तक? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि क्या विभाग इन पदों के कर्मचारियों के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण करने हेतु कोई योजना बना रहा है? क्या उपरोक्त विषय विभाग के संज्ञान में है या नहीं? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें विभाग कब तक इन कर्मचारियों की सुविधा दृष्टि हेतु स्थानान्तरण नीति बनायेगा? निश्चित समय-सीमा सहित बतायें।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विभाग में ऐसा कोई पद नहीं है, अपितु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सेवानियम में बैकिंग सहायकों, समिति प्रबंधकों आदि सेवायुक्तों की पदस्थापना बैंक के कार्यक्षेत्र में किये जाने का प्रावधान है। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कर्मचारी सेवानियम में इन कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति एवं स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान है, अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में एक जिला बैंक के बैकिंग सहायक, समिति प्रबंधकों को दूसरे जिला बैंक में स्थानांतरण करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। जी हाँ।                     (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

संविदा कर्मचारियों की वेतन विसंगति का निराकरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

152. ( क्र. 2562 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) ग्रामीण विकास विभाग में विभिन्न योजनाओं में पदस्थ संविदा कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के संबंध में जनवरी 2024 से प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्‍त आवेदन पत्रों का योजनावार विवरण दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बतायें कि विभिन्न योजनाओं में पदस्थ संविदा कर्मचारियों जिनकी वेतन विसंगतियां पायी गई हैं, विभाग ने स्वयं ही संज्ञान में लेकर दो वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की है? स्पष्ट एवं सम्पूर्ण जानकारी पदवार बतायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि विभाग के संविदा पदों की वेतन विसंगति के संबंध में विभाग द्वारा इसी समयावधि में क्या-क्या कार्यवाही की है? कृपया सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बतायें कि कब तक ऐसे संविदा कर्मचारियों की वेतन विसंगति के निराकरण हेतु शासन विभाग द्वारा पत्र भेजेगा तो कब तक और कब तक प्रदेश के ऐसे कर्मचारियों की वेतन विसंगति समस्याओं का पूर्ण रूप से निराकरण कर लिया जावेगा?               (ड.) ता.प्र.क्र.607 दिनांक 11.03.2025 के अनुसार उल्‍लेखित संविदा पदों की वेतन विसंगति के संबंध में विभाग ने क्‍या-क्‍या कार्यवाही की। पदभार विवरण देने का कष्‍ट करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है।

किसानों को डी.ए.पी. एवं अन्‍य खाद की कमी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

153. ( क्र. 2580 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के संज्ञान में है कि खरीफ 2025 की बुवाई के दौरान मुरैना विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेशभर में किसानों को डीएपी खाद एवं अन्य उर्वरक की भारी कमी से जूझना पड़ा, जिससे कई किसानों को बुवाई देर से करनी पड़ी और फसल उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा?                     (ख) मुरैना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खरीफ 2024 और 2025 में कितनी मात्रा में डीएपी खाद एवं अन्य उर्वरक आवंटित की गई, उसमें से कितना वितरण हुआ और कितनी मांग अधूरी रह गई? साथ ही, इन दोनों वर्षों में खाद संकट के कारण फसल उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? साथ ही, कृपया ग्रामवार वितरण सूची, स्टॉक पंजी और समिति/डीलरवार जानकारी दी जाए। (ग) क्या उक्त क्षेत्र में खाद वितरण के नाम पर कई प्राथमिक सहकारी समितियों और दुकानों पर किसानों से ₹100 के टोकन शुल्क की अवैध वसूली हुई? सरकार बताएं कि इन प्रकरणों में कितनी शिकायतें आई, कितनी जांचें हुई और क्या कोई कार्यवाही हुई? (घ) क्या विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि आगामी सीज़न में खाद वितरण प्रणाली डिजिटल ट्रैकिंग, CCTV निगरानी, ऑनलाइन पंजीयन और बिचौलियों पर रोक जैसी पारदर्शी व्यवस्था के तहत संचालित हो, ताकि किसानों को फिर से फसल और भरोसे दोनों की हानि न उठानी पड़े? यदि हाँ, तो इसकी क्या कार्य योजना रहेगी?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) खरीफ 2025 में उर्वरकों की पर्याप्‍त उपलब्‍धता कराई जा रही है। उर्वरकों की भारी कमी जैसी स्थिति निर्मित नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है। जिला मुरैना एवं मुरैना विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2024 में उर्वरक की कमी नहीं रही थी एवं खरीफ 2025 में भी उर्वरक की कमी नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ग) जिले में उर्वरक वितरण के नाम पर किसानों से टोकन शुल्क पर अवैध वसूली की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (घ) उर्वरक वितरण प्रणाली डिजिटल है। उर्वरक विक्रय पीओएस मशीन के माध्यम से कृषकों को किया जाता है। अत: शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तीस "

टीएचआर प्लांट शिवपुरी की सीईओ के विरूद्ध जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

154. ( क्र. 2648 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) शिवपुरी शहर के पोषण आहार संयंत्र की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती युक्ति शर्मा के विरूद्ध 01 जनवरी 2024 से 30 जून 2025 तक कौन-कौन सी शिकायतें, किन-किन के द्वारा कहां-कहां पर कब-कब की गई? उक्त शिकायतों की जांच किन-किन के द्वारा कब-कब की गई? शिकायतों के क्रम में शासन प्रशासन द्वारा किये गये पत्राचार की तथा शिकायतों एवं शिकायतवार जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर जानकारी दें। (ख) क्या श्रीमती युक्ति शर्मा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में कलेक्टर जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक/308/स्था./6-2/2025 दिनांक 25 मार्च 2025 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र.डे. राज्‍य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल को पत्र लिखा था? उसमें उल्लेखित 04 बिंदुओं में क्या‍-क्या अनुशंसा की गई थी उन अनुशंसाओं पर शासन स्तर से क्या-क्या कार्यवाही की गई? पत्र एवं की गई कार्यवाही की प्रति संलग्न कर जानकारी दें? यदि उक्त पत्र पर कार्यवाही नहीं की तो क्यों? (ग) टीएचआर प्लांट शिवपुरी के सीईओ पद की योग्यता क्या‍ है? नियम की प्रति संलग्‍न कर बतायें कि क्या नियमानुसार टीएचआर प्लांट शिवपुरी का सीईओ बनने के लिए अधिकारी का द्वितीय श्रेणी अधिकारी तथा न्यूनतम सेवा 07 वर्ष होना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो क्या श्रीमती युक्ति शर्मा सीईओ टीएचआर प्लांट शिवपुरी वर्णित योग्यता रखती है? यदि नहीं, तो, इस पद पर नियुक्ति क्यों और कैसे, किसके आदेश पर की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) शिवपुरी पोषण आहार संयंत्र की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती युक्ति शर्मा के विरूद्ध दिनांक 01.01.2024 से 30.06.2025 तक प्राप्त शिकायतों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट-'''' अनुसार है। कलेक्टर, जिला- शिवपुरी द्वारा गठित समिति के द्वारा शिकायतों की जांच कराई गई है। शिकायत से संबंधित पत्राचार एवं जांच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''''अनुसार है। (ख) जी हां, कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। प्रतिवेदन की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''''अनुसार है। श्रीमती युक्ति शर्मा के विरूद्ध प्राप्‍त शिकायतों के आधार पर उन्‍हें पोषण आहार संयंत्र, शिवपुरी से अन्‍यत्र स्थानांतरित करते हुए किसी वरिष्ठ अधिकारी को पोषण आहार संयंत्र, शिवपुरी में पदस्थ करने हेतु प्रशासकीय विभाग को जावक क्र. 69, दिनांक 14.05.2025 से लेख किया गया है। वर्तमान में नस्ती प्रचलन में है।           (ग) टीएचआर प्लांट के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के पद हेतु न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अधिकारी, न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा, विगत 05 वर्ष की CR "क" या उसके ऊपर, कोई विभागीय जांच लंबित अथवा आपराधिक प्रकरण न हो एवं MBA/फ़ूड टेक्नोलॉजिस्ट/मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को प्राथमिकता की योग्यता है। जी हाँ, सीईओ बनने के लिए अधिकारी का द्वितीय श्रेणी अधिकारी तथा न्यूनतम सेवा 07 वर्ष होना अनिवार्य है, नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार है। श्रीमती युक्ति शर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 5262/22/वि-2/स्‍थ./24 दिनांक 27/08/2024 के द्वारा टीएचआर प्लांट शिवपुरी के सीईओ पद पर पदस्‍थ किया गया है।

जल गंगा संवर्धन योजना एवं नल जल योजना में अनियमितता

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

155. ( क्र. 2712 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत विधानसभा वार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई विवरण देवें। कार्य के नाम सहित। (ख) देवरी विधानसभा अंतर्गत जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत किन-किन स्थानों को बारिश के पानी के सहेजने हेतु क्या-क्या कार्य हुये है? ग्रामवार, स्थानवार कार्यवार नाम बतायें। (ग) जल गंगा संवर्धन अभियान के द्वारा कितने पुराने सरोवरों, तालाबों, बावड़ी, कुओं आदि में जल संरक्षण के लिये किये गये कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई नामवार, स्थानों के कामवार व्यय राशि का पृथक-पृथक ब्‍यौरा देवें। (घ) विधानसभा क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु नवीन कौन-कौन से स्थानों में किस प्रकार के कार्य हुये हैं? विवरण देवें एवं व्यय हुई राशि का ब्‍यौरा वर्तमान में कितनी नल जल योजनाऐं बंद है कितनी प्रारम्भ है जो बंद है वो कब तक प्रारम्भ करा दी जावेगी। जिन स्थानों में पानी की टंकी छोटी है उनको बड़ा बनाये जाने हेतु कहां-कहां कार्यवाही प्रचलन में है कहां बनना प्रारम्भ हो गया है।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सागर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत विधानसभावार व्यय की गयी राशि का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। चाही गई जानकारी विस्तृत होने के कारण फ्लोचार्ट अनुसार जानकारी देखी जा सकती है। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ख) देवरी विधानसभा अंतर्गत जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत कार्यों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। चाही गई जानकारी विस्तृत होने के कारण फ्लोचार्ट अनुसार जानकारी देखी जा सकती है। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (घ) देवरी विधानसभा अंतर्गत जल संरक्षण के संबंध में पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। चाही गई जानकारी विस्तृत होने के कारण फ्लोचार्ट अनुसार जानकारी देखी जा सकती है। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड सागर से प्राप्त जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है।

उच्‍च शिक्षा विभाग अंतर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

156. ( क्र. 2812 ) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तत्कालीन माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के नोटशीट क्रमांक 1136 दिनांक 27.07.2023 के परिपालन में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 1506/1880/2021/38-2 भोपाल दिनांक 05.10.2023 का शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों से पालन कराने हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा ने प्रश्‍न दिनांक तक कितनी समीक्षा बैठक ली गई हैं? यदि हाँ, तो पालन प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) क्या आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा प्रश्‍न (क) के परिपत्र दिनांक 05.10.2023 का शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों से पालन कराने हेतु समीक्षा बैठक नहीं ली गई? यदि हाँ, तो क्या आयुक्त, उच्च शिक्षा मंत्री के निर्णय से असहमत हैं? जिस कारण आदेश का पालन कराने हेतु सतत् समीक्षा नहीं कर रहे हैं? (ग) माननीय तत्कालीन उच्‍च शिक्षा मंत्री के निर्देशानुसार म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 1506/1880/2021/38-2 भोपाल दिनांक 05.10.2023 का पालन कराने हेतु क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शत-प्रतिशत पात्र कार्मिकों को लाभान्वित होने तक आयुक्त, उच्च शिक्षा को सतत् समीक्षा बैठक करने के निर्देश जारी करेगें? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) कोई बैठक नहीं ली गई। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जी नहीं। सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3, दिनांक 7 अक्‍टूबर, 2016 में दिये गये प्रावधानों एवं उच्‍च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 758/1021894/2022/38-2, दिनांक 09/05/2023, पत्र क्रमांक 1506/1880/2021/38-2, दिनांक 05/10/2023 में दिये गये निर्देशों के तहत शासकीय महाविद्यालयों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा कार्मिकों को स्‍थायी कर्मी योजना का लाभ

[उच्च शिक्षा]

157. ( क्र. 2813 ) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तत्कालीन माननीय उच्च शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी की नोटशीट क्रमांक 1136 दिनांक 27.07.2023 के परिपालन में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 1506/1880/2021/38-2 भोपाल दिनांक 05.10.2023 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी/स्वशासी/स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को स्थाई कर्मी योजना से लाभान्वित करने के निर्देश जारी होने के उपरांत भी उच्च शिक्षा विभाग को माननीय उच्च न्यायालय में इन कार्मिकों के विरूद्ध अपील दर अपील जाने की अनुमति क्यों प्रदान की जा रही है? (ख) म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थाई कर्मी योजना से लाभान्वित करने के निर्देश जारी होने एवं माननीय उच्च न्यायालयों से कार्मिकों के पक्ष में आदेश पारित होने के उपरांत भी पुनर्विचार याचिका, रिट अपील में जाने की अनुमति आयुक्त, उच्च शिक्षा को क्यों प्रदान की जा रही है? क्या म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के निर्णय से असहमत है? (ग) माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा शासकीय महाविद्यालय की जनभागीदारी/स्वशासी/स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत जिन कार्मिकों के पक्ष में माननीय न्यायालय से आदेश पारित हुए हैं, ऐसे कितने प्रकरणों में पुनर्विचार याचिका, रिट अपील में जाने की अनुमति आयुक्त, उच्च शिक्षा को प्रदान की गई है? क्या शासकीय अधिवक्ता द्वारा कार्मिक के पक्ष में विधिक परामर्श या अभिमत दिए जाने के उपरांत भी पुनर्विचार याचिका, रिट अपील दायर की जा रही है यदि हाँ, तो क्यों? (घ) क्या म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 914, भोपाल दिनांक 16/05/2025 के निर्देशानुसार न्यायालयीन प्रकरणों में आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा सकारण आदेश जारी करने के निर्देश जारी किए गए थे? यदि हाँ, तो उक्त निर्देशों के उपरांत भी न्यायालयीन प्रकरणों में शासकीय महाविद्यालय, राजगढ़ एवं इन्दौर जिले के प्राचार्यों द्वारा सकारण आदेश जारी किए गए हैं, इन्हें निलंबित किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विधिक प्रक्रिया अनुसार अपील की कार्यवाही की जाती है। (ख) विधिक प्रक्रिया अनुसार अपील की कार्यवाही की जाती है। जी नहीं। (ग) 10 प्रकरणों में पुर्नविचार-याचिका/रिट-अपील में जाने की अनुमति प्रदान की गई है। जी नहीं। (घ) जी हाँ। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भोपाल के सरकारी स्कूलों में नाश्ते की व्यवस्था

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

158. ( क्र. 2893 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्‍यप्रदेश संकल्प पत्र 2023 में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता दिए जाने का उल्लेख किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पौष्टिक नाश्ता की व्यवस्था भोपाल जिले में कब से प्रारंभ की गई एवं भोपाल उत्तर विधानसभा के किन-किन सरकारी स्कूलों में यह व्यवस्था लागू की गई? (ग) यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उक्त व्यवस्था लागू की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) भोपाल में वर्तमान में यह व्‍यवस्‍था प्रारंभ नहीं की गई है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता। (ग) प्रदेश में पौष्टिक नाश्ते के संबंध में योजना तैयार की जा रही है। समय-सीमा बजट उपलब्‍धता पर निर्भर है।

खाद का वितरण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

159. ( क्र. 2926 ) श्री सुरेश राजे : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर अंतर्गत विधानसभा ग्वालियर ग्रामीण, विधानसभा डबरा, विधानसभा भितरवार में वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस खाद वितरण केंद्र पर कितना खाद वितरण हेतु प्रदान किया गया? पूर्ण सूची उपलब्ध करवाएं (ख) क्या विधानसभा डबरा में पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में कम मात्रा में खाद प्रदान किया गया? यदि हाँ, तो कारण बतावें, यदि नहीं, तो सत्यापन सहित जानकारी देवें? (ग) डबरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित खाद वितरण केन्द्रों के अलावा किन-किन स्थानों/दुकानों पर खाद बेचने की अनुमति विभाग द्वारा दी गई? यदि नहीं, तो निजी दुकानों पर तय मूल्य से 200-300 रूपए प्रति पैकेट महंगा खाद किसके संरक्षण में बिक रहा है? क्या जिला अधिकारी को इस विषय में कोई सूचना प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या विभाग द्वारा पांच पैकेट खाद लेने पर एक बोतल नेनो यूरिया, नेनो डी.ए.पी. लेना अनिवार्य है, की शर्त रखी है यदि हाँ, तो आदेश/नियम की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाएं, क्या किसानों द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी इन बोतलों को किसानों को जबरदस्ती दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ख) उर्वरकों का आवंटन विधानसभावार नहीं किया जाता है। अत: शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। जिले में निर्धारित दर से अधिक पर उर्वरक का विक्रय किसानों को किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

घाट कटिंग कर पेड़ी निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

160. ( क्र. 3266 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधानसभा में माँ नर्मदा परिक्रमा वासी पर्यटन मांडव में स्थित माँ रेवा कुंड में स्नान करने के बाद रानी रूपमती महल होते हुए विन्‍ध्‍याचल पर्वत के पथरीले और पूरी तरह से खड़े पहाड़ को उतर कर हीरापुर बंजारी होते हुए ग्राम बगवानिया में प्रवेश करते है?                  (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो क्या उक्त पहाड़ में उतरते समय बुजुर्ग परिक्रमा वासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? (ग) क्या दादा गुरु जी और उत्तम स्वामी जी द्वारा भी इसी पथ से परिक्रमा की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त समय इनका भोपाल स्तर पर जनप्रतिनिधियों के माध्‍यम से घाट कटिंग करा पेड़ी निर्माण और अन्य विकास कार्यों को किये जाने का आश्वासन दिया गया था? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार यदि हाँ, तो उक्त विकास कार्यों को कब तक स्वीकृत किया जायेगा और यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) इस प्रकार की किसी भी जानकारी का संधारण शासकीय रिकार्ड में नहीं किया जाता है। शेष प्रश्‍नांश के आशय की कार्यालय को कोई सूचना नहीं है। (घ) उत्‍तरांश (ग) अनुसार शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 





भाग-3

अतारांकित प्रश्‍नोत्तर


जिला थोक उपभोक्‍ता भण्‍डार टीकमगढ़

[सहकारिता]

1. ( क्र. 70 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         वर्तमान में जिला थोक उपभोक्‍ता भण्‍डार टीकमगढ़ में कितनी राशि है और भण्‍डार द्वारा क्‍या कार्य किया जा रहा है?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : वर्तमान में जिला थोक उपभोक्ता भंडार टीकमगढ़ के बैंक खातों में राशि रु. 1,44,300.50 तथा नगद राशि रु. 48,550.00, कुल राशि रु. 1,92,850.50 है और भंडार द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है।

गेहूं/चना/धान/मूंग आदि फसलों का उत्‍पादन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

2. ( क्र. 107 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्र में गेहूं/चना/सोयाबीन/धान/मूंग/ज्‍वार/मक्‍का के उत्‍पादन में प्रति किलो कितने पानी की आवश्‍यकता होती है। (ख) क्‍या गिरते भू-जल स्‍तर को दृष्टिगत रखते हुए कम समय एवं कम पानी में होने वाली फसलों के बीजों के अनुसंधान हेतु कोई प्रयोग किए जा रहा हैं यदि हाँ, तो कब से एवं कहाँ पर।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय जबलपुर में किये जाने वाले शोध के आधार पर नर्मदापुरम विधान सभा क्षेत्र में गेंहूचनासोयाबीनधानमूंगज्‍वार एवं मक्‍का के प्रति किलो उपज के लिए पानी की आवश्‍यकता क्रमश: 11601390, 1660, 1400, 1750, 1500 एवं 710 लीटर ऑकी गई है। (ख) जी हाँ। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय जबलपुर में संचालित विभिन्‍न फसल सुधार परियोजनाओं के अंतर्गत कम समय एवं कम पानी में होने वाली प्रजातियों पर निरन्‍तर अनुसंधान किया जा रहा हैजिनका फसलवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "इकतीस"

विश्वविद्यालय में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति

[उच्च शिक्षा]

3. ( क्र. 146 ) श्री महेन्‍द्र नागेश : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) क्या ठाकुर निरंजन सिंह विश्वविद्यालय गोटेगाँव में विगत कई वर्षों से स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे महाविद्यालय का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है क्या वर्तमान में केवल प्रभारी प्राचार्य कार्यरत हैं? (ख) यदि हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण है और कब तक स्थायी प्राचार्य की नियमित नियुक्ति की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, महाविद्यालय सुचारू रूप से संचालित करने हेतु ठाकुर निरंजन सिंह महाविद्यालय गोटेगांव में प्रभारी प्राचार्य कार्य कर रहे है। ठाकुर निरंजन सिंह महाविद्यालय, गोटेगांव में प्रभारी प्राचार्य के अतिरिक्त 01 नियमित शिक्षक पदस्थ है एवं 06 अतिथि विद्वान आमंत्रित हैं। (ख) विभाग में नियमित प्राचार्यों की कमी है। वर्तमान में पदोन्नति पर प्रतिबंध होने के कारण स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हुई है, समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

दैनिक वेतनभोगियों का स्थायीकरण

[उच्च शिक्षा]

4. ( क्र. 148 ) श्री महेन्‍द्र नागेश : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री नोटशीट क्रमांक 1136 दिनांक 27.07.2023 तथा उच्च शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 05.10.2023 के पालन में शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों से अनुपालन कराने हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अब तक कितनी समीक्षा बैठकें ली गईं? क्या पालन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ? यदि हाँ, तो प्रति संलग्न करें। (ख) क्या आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा उक्त परिपत्र के पालन हेतु कोई समीक्षा बैठक नहीं की गई? यदि नहीं, तो क्या यह शासकीय आदेश की अवहेलना नहीं है? समीक्षा न होने का कारण क्या है? (ग) दैनिक वेतनभोगियों को स्थायीकर्मी योजना से लाभान्वित करने हेतु सतत् समीक्षा व पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या जनभागीदारी/स्वशासी/स्ववित्तीय निधि से कार्यरत कर्मियों को नियमित कर्मियों के समान लाभ मिल रहे हैं? यदि नहीं, तो क्या 18 फरवरी 2020 के परिपत्र की अवहेलना पर कार्यवाही प्रस्तावित है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। कोई बैठक नहीं ली गई। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जी नहीं। सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3, दिनांक 7 अक्‍टूबर, 2016 में दिये गये प्रावधानों एवं उच्‍च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 758/1021894/2022/38-2, दिनांक 09/05/2023, पत्र क्रमांक 1506/1880/2021/38-2, दिनांक 05/10/2023 में दिये गये निर्देशों के तहत शासकीय महाविद्यालयों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) जी नहीं। प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18 फरवरी, 2020 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  में स्‍वशासी/स्‍ववित्‍तीय निधि से कार्यरत कर्मियों को सुविधाएं देने के संबंध में कोई उल्‍लेख उक्‍त परिपत्र में नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

दखल रहित भूमि का आवंटन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. ( क्र. 174 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्‍वीकृत ग्रामीण विकास कार्यों के लिए ग्राम की गैरखाते में दर्ज दखल रहित भूमि का कलेक्‍टर से विधिवत आवंटन प्राप्‍त करने के संबंध में क्‍या प्रावधान वर्तमान में प्रचलित है, कलेक्‍टर से भूमि आवंटित करवाए बिना कौन-‍कौन से कार्य शासकीय भूमि पर किए जा सकते है। (ख) धार एवं बैतूल जिले में गत तीन वर्षों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कितनी लागत का कौन-सा कार्य किस ग्राम के किस खसरा नम्‍बर के कितने रकबे पर किया उस भूमि का कलेक्‍टर ने किस दिनांक को आवंटन किया यदि कलेक्‍टर से भूमि आवंटित नहीं करवाई गई हो तो उसका कारण बतावे। (ग) शासकीय भूमि आवंटित करवाए जाने के बाद ही शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य किए जाने बाबत् कब तक निर्देश जारी किए जावेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र. नजूल भूमि निर्देश 2020 के अध्‍याय-2 की कंडिका 11 और अध्‍याय-3 की कंडिका 19 में राज्‍य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि हस्‍तांतरित किये जाने के प्रावधान है। विभिन्‍न योजनाओं से संबंधित कार्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार कराए जाते हैं, जिनमें स्‍वामित्‍व शासन का रहता है। (ख) मनरेगा योजना के कार्यों की जानकारी का अवलोकन पोर्टल http://nrega.nic.in पर  पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-'''' में फ्लोचार्ट अनुसार किया जा सकता है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ग) इस संबंध में पृथक से विचार किया जा रहा है।

विभागों में स्‍वीकृत पद संरचना

[उच्च शिक्षा]

6. ( क्र. 286 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नेक टीम से ए ग्रेड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्‍त रानी दुर्गावती विश्‍वविद्यालय जबलपुर में संचालित कितने विभागों में कौन-कौन से कोर्स संचालित हैं। इन विभागों में विद्यार्थियों को कोर्स पढ़ाने के लिये स्‍वीकृत पद संरचना के तहत प्रोफेसर, रीडर, असिस्‍टेंट प्रोफेसर एवं अन्‍य कौन से कितने-कितने पद भरे/रिक्‍त हैं। इनमें नियमित कितने पद रिक्‍त हैं। इनकी भर्ती कब से नहीं की गई है एवं क्‍यों? भर्ती की निर्धारित प्रक्रिया क्‍या है? विभागवार पदों की जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में संचालित विभागवार एवं कोर्सवार कितने-कितने विद्यार्थी अध्‍ययनरत हैं। इनकी निर्धारित सीट संख्‍या कितनी-कितनी है तथा किन-किन विभागों से संबंधित विद्यार्थियों को प्रवेशित संख्‍या में निरंतर गिरावट हो रही हैं एवं क्‍यों? बतलावें। वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की विभागवार जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांकित किन-किन विभागों के तहत कौन-कौन से नये कोर्सेस कब से प्रारंभ करने की क्‍या योजना है। इसके लिये स्‍वीकृत फैकल्‍टी की भर्ती की क्‍या योजना है? जानकारी दें क्‍या शासन विद्यार्थियों के भविष्‍य को देखते हुये स्‍वीकृत रिक्‍त पदों की भर्ती कराना सुनिश्चित करेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' (पृष्ठ 1-3 तक) अनुसार है। विश्‍वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती वर्ष 2018 के पश्‍चात से नहीं की गई है। विश्‍वविद्यालय द्वारा वर्ष 2022 एवं 2023 में बैकलॉग के पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, विश्‍वविद्यालय में शिक्षकीय पदों की भर्ती, विज्ञापन द्वारा विश्‍वविद्यालय स्‍तर पर की जाती है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' (पृष्‍ठ 4-8 तक) अनुसार है। प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्‍या में विशेष गिरावट दर्ज नहीं है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' (पृष्‍ट 9-10 तक) अनुसार है। नए कोर्सेस में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्‍या को ध्‍यान में रखते हुए अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर शिक्षण कार्य कराया जाता है।

आत्‍मा परियोजना की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

7. ( क्र. 287 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उप संचालक कृषि परियोजना संचालक (आत्‍मा) जिला जबलपुर को राज्‍य एवं केन्‍द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनान्‍तर्गत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? योजनाओं की लक्ष्‍य पूर्ति बतलावें। वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांकित किन-किन योजनान्‍तर्गत लाभांवित कितने-कितने हितग्राही कृषकों को अनुदान की किस मान से कितनी-कितनी राशि वितरित की गई? कितने कृषकों को अनुदान की कितनी राशि कब से नहीं वितरित की गई एवं क्‍यों? कितने कृषक योजनाओं के लाभ से वंचित हैं एवं क्‍यों बतलावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में हितग्राही कृषकों को कृषि उपकरणों का क्रय, वर्मी कम्‍पोस्‍ट खाद, मल्‍टी टूल फ्रेम, सिकल (उन्‍नतहंसिया) वर्मी बड़े, बायो इप्‍क्‍यूमेंट का क्रय एवं वितरण की किस स्‍तर पर क्‍या व्‍यवस्‍था की गई। कहां-कहां से कब-कब किस स्‍तर से कितनी-कितनी राशि की कृषि सामग्री, कृषि यंत्र, वर्मी कम्‍पोस्‍ट खाद आदि क्रय की गई। इसका सत्‍यापन कब किसने किया। जानकारी दें। किस-किस को कब-कब, कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? जानकारी दें। (घ) क्‍या शासन कृषि सामग्री, कृषि यंत्रों आदि का क्रय में की गई वित्‍तीय अनियमितता अनुदान राशि वितरण में भ्रष्‍टाचार करने की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) विभिन्‍न योजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राही कृषकों को योजना प्रावधान अनुसार वितरित अनुदान राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) कृषि सामग्री एवं कृषि यंत्रों आदि के क्रय एवं अनुदान राशि वितरण में कोई अनियमितता नहीं है। शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता है।

संबल योजना की निगरानी हेतु विशेष तंत्र

[श्रम]

8. ( क्र. 295 ) श्री मुरली भँवरा : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि म.प्र. शासन द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना संचालित की जा रही है, जिसमें तकनीकी कारणों से कई बार हितग्राहियों के हितलाभ प्रकरण पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाते है, इस संबंध में कार्यालयों द्वारा कई बार श्रम विभाग को पत्र व्यवहार भी किया जाता है किन्तु कोई तकनीकी समाधान समय पर नहीं मिल पाता है, जिस कारण हितग्राहियों को समय पर हित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कई बार संपर्क श्रम विभाग से किया जाता है, किन्तु समस्या का निदान नहीं होने से हितग्राहियों को समय पर भुगतान नहीं हो पाता है। क्‍या ऐसे प्रकरणों पर विशेष निगरानी के माध्यम से हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था विभाग द्वारा की जावेगी, ताकि शासन की महत्वपूर्ण योजना का लाभ हितग्राहियों को समय पर प्राप्त हो सके।

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के प्रकरणों में तकनीकी समस्‍याओं का समाधान सतत् रूप से करते हुए निराकरण सुनिश्चित किया जाता है, अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

शासकीय कृषि महाविद्यालय खोला जाना

[उच्च शिक्षा]

9. ( क्र. 296 ) श्री मुरली भँवरा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) क्या शासन द्वारा नवीन शासकीय महाविद्यालय खोलने की योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों पर नवीन शासकीय महाविद्यालयों के खोलने के प्रस्ताव शासन के पास लंबित है? (ख) क्या बागली विधानसभा क्षेत्र में नवीन शासकीय कृषि महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पूर्व में भी प्राप्त हुआ था, किन्तु वर्तमान तक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में प्रश्‍न दिनांक तक धरातल पर कोई कार्य नहीं हो पाया। (ग) क्या आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र बागली में शासकीय कृषि महाविद्यालय नहीं होने से कृषि प्रधान क्षेत्र में किसानों को हो रही असुविधा के निदान के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई है जानकारी दें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                                             (ख) जी नहीं। कृषि महाविद्यालय खोले जाने की कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नहीं की जाती है। (ग) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा भुगतान

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

10. ( क्र. 300 ) श्री मुरली भँवरा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत रबी फसल वर्ष के दौरान देवास जिले तथा प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बागली में अत्यधिक वर्षा, अतिवृष्टि, के कारण किसानों की फसलें भारी मात्रा में नष्ट हो गई थी? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया है? (ग) क्या पीडि़त किसानों को मुआवजा राशि का वितरण कब तक किया जाएगा?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) विगत रबी सीजन के दौरान होने वाली वर्षा का फसलों पर प्रभाव के आकलन हेतु संयुक्‍त दल द्वारा निरीक्षण किया गया था। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी 2024-25 के दावों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।



सुदुर सड़क योजना की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

11. ( क्र. 301 ) श्री मुरली भँवरा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य हैं कि सुदुर सड़क योजना बंद कर दी गई हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या कारण है कि इस महत्वपूर्ण योजना को बंद कर दिया गया है? (ग) क्या इस महत्वपुर्ण योजना को पुनः कब तक प्रारंभ किया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सुदूर सड़क योजना बंद नहीं की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों के प्रकाश में नवीन दिशा-निर्देश जारी होने तक सुदूर सम्‍पर्क/खेत सड़क के नवीन कार्य नहीं लिए जाने के निर्देश प्रसारित किये गये है।                               (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

प्रोटोकॉल उल्‍लंघन पर कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

12. ( क्र. 325 ) श्री मधु भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत बालाघाट सी.ई.ओ. को प्रश्‍नकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से समीक्षा बैठक रखे जाने एवं अन्य निर्माण कार्य में अनियमितता के संबंध में पत्राचार किया गया? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई? जानकारी दें। (ख) क्या उक्त लोकसेवक द्वारा प्रोटोकॉल का जानबूझकर उल्लंघन कर सामूहिक विवाह समारोह में स्थानीय विधायक के विशेषाधिकार की अवहेलना की गई? उक्त संबंध में जिला कलेक्टर, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आदि से प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्राचार किया गया यदि हाँ, तो पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई? (ग) जनपद पंचायत बालाघाट द्वारा उनके बालाघाट पदस्थापना अवधि में किस-किस दिनांक को ग्रामों के दौरे किए गए, किस बाबत् किए गए? किस वाहन से किए गए? ईंधन खपत सहित दौरे का उद्देश्य एवं खर्च राशि का ब्यौरा सहित वाहन लॉगबुक उपलब्ध करावें। (घ) जनपद पंचायत कार्यालय का विगत 5 वर्षों का आय व्यय का कॉलमवार, कार्यवार, तिथिवार ब्यौरा उपलब्ध करावें। बिल, वाउचर एवं लेजर की प्रति भी उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालाघाट की अध्‍यक्षता में बैठक शीघ्र ही आहूत की जावेगी। (ख) जी नहीं। जी हाँ, कार्यालयीन पत्र क्र. 3736/ जि.पं./शिका.शा./2025 बालाघाट दिनांक 26.05.2025 के माध्‍यम से जिला सत्‍कार अधिकारी बालाघाट को जांच हेतु लिखा गया है। (ग) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा उपयोग में लगाये गये वाहन क्र.एमपी 50 टी 1114 ग्रामों के दौरे एवं उद्देश्‍य, ईंधन खपत खर्च राशि का ब्‍यौरा मय लॉग बुक संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' पर है।                            (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' एवं '''' अनुसार

 

 

आई.टी.आई. धनौरा बीना का विस्तार

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

13. ( क्र. 375 ) श्रीमती निर्मला सप्रे [एडवोकेट] : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीना विधानसभा क्षेत्र में संचालित तकनीकी शिक्षा संस्थान आई.टी.आई. धनौरा बीना में क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा में कौशल विकसित करने वर्तमान में कौन-कौन से ट्रेड उपलब्ध हैं, जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार बीना विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र को देखते हुए विभाग द्वारा आई.टी.आई. धनौरा बीना जिला सागर में आवश्यकता अनुसार नए ट्रेड प्रारंभ करने की कोई योजना है यदि हाँ, तो कौन से ट्रेड प्रारंभ करने की? विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में यदि नहीं है तो बीना विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय युवा वेरोजगारों को बी.पी.सी.एल. (रिफायनरी) बीना, जे.पी.पॉवर एवं अन्य कम्पनियों में तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने क्या योजना है? जानकारी दे।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) आई.टी.आई., धनौरा, बीना में वर्तमान में इलेक्‍ट्रीशियन, फिटर, वेल्‍डर, कोपा एवं डीजल मैकनिक ट्रेड संचालित है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विभाग अंतर्गत जॉब फेयर एवं कैरियर काउंसलिंग योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत प्रत्‍येक जिले में युवा संगम का आयोजन किया जाता है। बी.पी.सी.एल. (रिफायनरी), बीना द्वारा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थान, धनौरा, बीना परिसर में ही वेल्‍डर एवं रिगर में लघु प्रशिक्षण प्रारम्‍भ किया गया है, जिससे प्रशिक्षणार्थियों को स्‍थानीय स्‍तर पर रोजगार का लाभ प्राप्‍त हो सके।

म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 का उल्लंघन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

14. ( क्र. 415 ) श्री मुकेश मल्होत्रा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के तहत सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी के किसी भी प्रकरण में कार्यवाही करने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो दिनांक                                 31-10-2024 को सेवानिवृत्त श्री एस.सी.सिंगादिया, अपर संचालक कृषि के विरूद्ध सात माह बाद संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, मध्यप्रदेश के आदेश क्र.अ-5-सी-5/शिका./12/2024-25/ पार्ट/80 भोपाल दिनांक 18.06.2025 से किस नियम के तहत जांच आदेशित की गई? कृपया नियम बतायें तथा नियम की प्रति संलग्न करें। (ग) सेवानिवृत्त श्री एस.सी. सिंगादिया के प्रकरण में सेवानिवृत्ति के सात माह बाद यदि प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित पेंशन नियम 1976 के प्रावधानों के विपरीत प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित जांच आदेशित कर सेवानिवृत्त अधिकारी श्री एस.सी. सिंगादिया के सेवानिवृत्ति स्वत्वों के भुगतान में अनावश्यक विलंब के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं तथा ऐसे जिम्मे‍दारों के विरूद्ध क्या अनुशासनात्मक एवं दण्डा‍त्मक कार्यवाही की गई है। यदि नहीं, तो क्यों और क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में श्री एस.सी.सिंगादिया के विरूद्ध कोई भी अनुशासनात्‍मक कार्यवाही, विभागीय जांच, लोकायुक्‍त, ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. एवं न्‍यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है। (ग) शेष प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

आयुष स्वास्थ्य केन्द्रों में पदपूर्ति एवं भवन उपलब्‍धता

[आयुष]

15. ( क्र. 486 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                          (क) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने आयुष केन्द्र संचालित हैं? सूची उपलब्ध करावें। उक्त केन्द्रों में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? इन पदों के विरूद्ध कितने पद भरे हुये हैं? कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) कितने आयुष केन्द्रों के स्वयं के भवन हैं एवं कितने भवन विहीन हैं? भवन विहीन आयुष केन्द्रों में कब तक भवन स्वीकृत कर दिये जावेंगे?

आयुष मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट '''' अनुसारजानकारी संलग्न परिशिष्ट '''' अनुसार। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट '''' अनुसार। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था का संचालन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

16. ( क्र. 545 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2007 सहित, सारे नियम विनियम तथा संशोधन के परिपत्र/दस्तावेज उपलब्ध करावे। (ख) समिति में वित्त विशेषज्ञ प्रारंभ से अभी तक कौन-कौन है, उनकी योग्यता क्या है और उनके द्वारा किन बिंदुओं पर शुल्क निर्धारण के लिए प्राप्त आवेदन की विवेचना की जाती है। समिति की 28.12.2024 को आयोजित बैठक की नोटशीट समस्त दस्तावेज सहित उपलब्ध करावे।                               (ग) तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के समस्त संस्थान, जो समिति के कार्य क्षेत्र में आते हैं, उन सभी संस्थान की वर्ष 2015 से या उसके बाद संस्थान के प्रारंभ होने के वर्ष से 2024-25 तक के शुल्क की जानकारी दें। (घ) जिस पाठ्यक्रम में 20 से ज्यादा संस्थान है, उस पाठ्यक्रम के समस्त संस्थानों ने शुल्क के निर्धारण के लिए किस-किस वर्ष में आवेदन दिया। इन्होंने कितने शुल्क का प्रस्ताव रखा तथा समिति द्वारा कितना शुल्क स्वीकृत किया गया।                              (ड.) जिस पाठ्यक्रम के 20 से ज्यादा संस्थान है, उन सारे पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम शुल्क तथा निर्धारित अधिकतम शुल्क वर्ष 2024-25 अनुसार, संस्थानों के नाम तथा उन संस्थानों में किस-किस मानक के आधार पर शुल्क तय किया, जानकारी उपलब्ध करावे।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) प्रश्‍नावधि से संबंधित वित्‍त विशेषज्ञ की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। मध्‍यप्रदेश निजी व्‍यावायिक शिक्षण संस्‍था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्‍क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 में दिये गये प्रावधान के अनुसार राज्‍य शासन द्वारा वित्‍त विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती है। शुल्‍क निर्धारण के लिये प्राप्‍त आवेदनों पर विवेचना समिति द्वारा संस्‍था के प्रस्‍तुत आय-व्‍यय लेखा के आधार पर की जाती है। समिति की दिनांक 28.12.2024 को बैठक आयोजित नहीं की गई है। (ग) एवं (घ) प्रश्‍नावधि से संबंधित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्‍त व्‍यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित तकनीकी शिक्षा, चिकित्‍सा शिक्षा एवं उच्‍च शिक्षा संस्‍थाओं के आवेदित वर्ष, प्रस्‍तावित शुल्‍क एवं निर्धारित शुल्‍क की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3/4/5 अनुसार है (ड.) प्रवेश एवं शुल्‍क विनियामक समिति द्वारा वर्ष 2024-25 में निर्धारित न्‍यूनतम एवं अधिकतम शुल्‍क की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। शुल्‍क निर्धारण मध्‍यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15 अप्रैल 2008 में जारी विनियम-6 ''फीस संरचना के घटक'' में दिये गये प्रावधान अनुसार समिति द्वारा किया जाता है।

एम.एस.पी. पर मूंग खरीदी में विलंब

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

17. ( क्र. 599 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इस वर्ष में प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा समय पर निर्णय न लिए जाने के कारण एम.एस.पी. पर मूंग खरीदी के लिए केन्‍द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने में विलम्ब हुआ है? (ख) क्या राज्य सरकार द्वारा एम.एस.पी. पर मूंग खरीदी के लिए प्रस्ताव भेजे जाने के पहले ही केन्‍द्र सरकार द्वारा उत्तरप्रदेश गुजरात और हरियाणा में मूंग खरीदी की मंजूरी दी जा चुकी थी? (ग) यदि हाँ, तो एम.एस.पी. पर मूंग खरीदी के लिए केन्‍द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने में विलम्ब का क्या कारण है और इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार है क्या सरकार इस लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी? (घ) क्या सरकार ने प्रदेश के पराली जलाने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित करने और उनसे एस.एस.पी. पर कृषि उपज न खरीदने का आदेश जारी किया है यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कितने-कितने किसानों पर उपरोक्त आदेश के अंतर्गत कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। (ख) केन्‍द्र सरकार द्वारा मूंग खरीदी की मंजूरी की सूचना प्रस्‍ताव भेजने वाले संबंधित राज्‍य को ही दी जाती है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश '''' के संदर्भ में शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

विश्वविद्यालय में रोस्टर का पालन

[उच्च शिक्षा]

18. ( क्र. 642 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) क्या विश्वविद्यालयों में उपलब्‍ध समस्‍त पदों पर मध्यप्रदेश शासन के आरक्षण नियमों के अनुसार ST/SC/OBC वर्ग के व्‍यक्तियों को सेवा में रखा गया है? (ख) कितने पदों पर रोस्टर का पालन कराया गया, क्‍या रोस्टर रजिस्टर संधारित किया गया है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। उच्‍च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित विश्‍वविद्यालयों में रोस्‍टर अनुसार ही नियुक्तियां की गई हैं। अन्‍य विभागों के अंतर्गत संचालित विश्‍वविद्यालयों की जानकारी एकत्र की जा रही है। (ख) उच्‍च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित विश्‍वविद्यालयों में समस्‍त पदों पर रोस्‍टर अनुसार ही नियुक्तियां की गई हैं एवं रोस्‍टर रजिस्‍टर भी संधारित किए गए हैं। अन्‍य विभागों के अंतर्गत संचालित विश्‍वविद्यालयों की जानकारी एकत्र की जा रही है।

सातवें वेतनमान एवं वेतन भत्‍तों का लाभ

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

19. ( क्र. 701 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) क्या जिला पंचायत के कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों की भांति सातवें वेतनमान का लाभ 01.01.2016 द्वारा दिया गया है जबकि डी.आर.डी.ए. (जिला पंचायत में विलीनीकृत) अमले को सातवें वेतनमान का लाभ दिनांक 01.04.2018 से दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त विसंगति क्यों? क्या शासन विसंगति दूर कर इन कर्मचारियों के लिए सातवां वेतनमान का लाभ 01.01.2016 से दिये जाने हेतु संशोधित आदेश जारी किये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्या डी.आर.डी.ए. (जिला पंचायत में विलीनीकृत) अमले के लिए आदर्श भर्ती नियम 1996 की कंडिका 7 में निर्देश थे कि डी.आर.डी.ए. के स्थायी कर्मचारियों को शासन द्वारा समय-समय पर घोषित किये गये वेतन भत्ते भुगतान करने तथा शासकीय सेवकों से की जाने वाली कटौती तथा शासकीय सेवकों को दिये जाने वाले विभिन्न लाभ के आदेश इन पर भी लागू होंगे? यदि हाँ, तो, उक्त निर्देशों का पालन शासन स्तर से किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल की टीप क्र. 2458/2659/19, दिनांक 09.12.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति अनुसार मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक/स्था.डी.आर.डी.ए.-115/ 2020/272, दिनांक 05.05.2020 द्वारा जिला पंचायत में विलीनीकृत डी.आर.डी.ए. के नियमित कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान (सातवां वेतनमान) दिनांक 01.04.2018 से स्वीकृत किया गया है। प्रश्‍नाधीन कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हां, डी.आर.डी.ए. में सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग (लिपिकीय एवं अलिपिकीय) कर्मचारियों के आदर्श सेवा भर्ती नियम, 1996 की कंडिका-7 में यह प्रावधान था। शासन द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर 1997 से डी.आर.डी.ए. का विलय संबंधित जिले की जिला पंचायत में किये जाने से जिला पंचायत में विलीनीकृत डी.आर.डी.ए. कर्मचारियों पर वर्तमान में मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (भर्ती एवं सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1999 लागू हैं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

जिलों में विभाग द्वारा संचालित खेल गतिविधियां

[खेल एवं युवा कल्याण]

20. ( क्र. 770 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के जिला-पांढुर्णा, छिंदवाड़ा व सिवनी में वर्ष 2018 से आज दिनांक तक विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की तिथिवार,लाभान्वित अभ्यर्थियों के नाम सहित व इसके संचालन में व्यय राशि की जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित जिलों में शासन/विभाग/ जनप्रतिनिधियों/अन्य द्वारा प्राप्त राशि की जानकारी मदवार,तिथिवार,व्यय करने की प्रक्रिया व औचित्यता सहित देवे। (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित जिलों में वर्ष 2018 से पदस्थ नियमित/संविदा खेल शिक्षक/प्रशिक्षक, कर्मचारियों/अधिकारियों एवं संविदा/अंशकालिक रूप से रखे गए खेल प्रशिक्षकों को दिए गए वेतन व उनके चयन प्रक्रिया की जानकारी देवे।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) प्रदेश के जिला छिन्दवाड़ा व सिवनी में वर्ष 2018 से आज दिनांक तथा वर्ष 2023 में पांढुर्णा नया जिला बनने से वर्ष 2023 से आज दिनांक तक विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की तिथि व व्यय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है तथा लाभान्वित अभ्यार्थियों के नाम की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ख) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 में समाहित है जनप्रतिनिधियों/ अन्य द्वारा कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। (ग) जिलों में वर्ष 2018 से पदस्थ नियमित/संविदा खेल शिक्षक/प्रशिक्षक, कर्मचारियों/अधिकारियों एवं संविदा/अंशकालिक रूप में रखे गए खेल प्रशिक्षकों को दिए गए वेतन व उनके चयन प्रक्रिया की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।

विभागों के नियमों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

21. ( क्र. 780 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) जनपद पंचायत के अंतर्गत कार्य संपन्न करने के क्या-क्या नियम है सम्पूर्ण नियमावली उपलब्ध करावे। (ख) मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने और कराने के क्या-क्या नियम है सम्पूर्ण नियमावली उपलब्ध करावे। (ग) कृषि विभाग में बीज खाद आदि वितरण एवं कार्य के क्या-क्या नियम है सम्पूर्ण नियमावली उपलब्ध करावे। (घ) खाद्य विभाग के अंतर्गत राशन दुकान एवं वेहरहॉउस में खाद्य आदि वितरण एवं कार्य के क्या-क्या नियम है सम्पूर्ण नियमावली उपलब्ध करावे।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

ग्रेसिम उद्योग नागदा का अवैधानिक ले ऑफ

[श्रम]

22. ( क्र. 807 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) सन 2022 में नागदा जिला उज्‍जैन स्थित ग्रेसिम (एस.एफ.डी.) उद्योग में बिना शासन की अनुमति एवं बिना ले ऑफ की परिधि में ले ऑफ की संकटापन्‍न स्थिति निर्मित होने का किस आधार पर दिया गया? (ख) उक्‍त अवैध ले ऑफ से श्रमिकों को कितना नुकसान हुआ? नुकसान की भरपाई क्‍यों नहीं की गई? (ग) श्रम विभाग को 8 दिसंबर 2022 को भाजपा नेता अब्‍दुल हमीद ने पत्र क्रमांक 38/श्र.आ.उ./2022 विस्‍तृत शिकायत की थी। तत्‍संबंध में श्रम विभाग ने क्‍या कार्यवाही की? पूर्ण विवरण दें। श्रमिकों के नुकसान की भरपाई की दिशा में विभाग ने क्‍या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो किस कारण? ब्‍यौरा दें।

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्ष 2022 में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एस.एफ.डी.) नागदा को श्रमायुक्त, म.प्र. शासन द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25-एम के अंतर्गत पक्षों की सुनवाई के पश्चात संस्‍थान के विभिन्‍न पंजीकृत श्रम संगठनों तथा प्रबंधन के मध्‍य संपन्‍न सहमति के अनुरूप नियमानुसार दिनांक 15-12-2022 को ले-ऑफ की अनुमति प्रदान की गई थी (ख) उक्त ले-ऑफ के दौरान नियोजक द्वारा श्रमिकों को नियमानुसार 50% वेतन एवं अन्‍य निर्धारित भत्‍तों का भुगतान किया गया था। अतः नुकसान का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांकित शिकायत में उल्‍लेखित आपत्तियों के संबंध में किसी तरह के प्रमाण प्रस्‍तुत नहीं किये गए थे, अत: पृथक से कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी तथा ले-ऑफ का आदेश समस्‍त श्रम संगठनों की सहमति के आधार पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधान अनुसार दिया गया था, जिसमें श्रमिकों को ले-ऑफ अवधि का विधि अनुरूप भुगतान प्रबंधन द्वारा किया गया। अत: नुकसान की भरपाई एवं अन्‍य विभागीय कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मजरे टोलों का विकास

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

23. ( क्र. 808 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन ने मजरा-टोला विकास की दिशा में क्‍या घोषणा की है? ब्‍यौरा दें। (ख) गरोठ विधानसभा क्षेत्र के कितने मजरा-टोला विद्यमान है? शासन की योजना का क्‍या-क्‍या लाभ उन्‍हें मिल रहा है? (ग) मजरा-टोला विकास दिशा में विधानसभा क्षेत्र में क्‍या-क्‍या-योजनाएं प्रस्‍तावित की गई है? ब्‍यौरा दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश में संपर्कविहीन मजरे टोलो को बारहमासी सड़क सम्‍पर्कता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना प्रारम्भ की गई है। जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) मनरेगा से प्राप्त जानकारी अनुसार गरोठ विधानसभा जनपद पंचायत गरोठ में 72 एवं जनपद पंचायत भानपुरा में 74 मजरा टोला विद्यमान है। मनरेगा योजना अंतर्गत स्थायी परिसम्‍पत्ति का निर्माण, आजीविका उन्नयन व जाबकार्डधारी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना अंतर्गत गरोठ विधानसभा में 41 संपर्कविहीन बसाहटों का चिन्हांकन किया गया है। पात्रता एवं प्राथमिकता के आधार पर बसाहटों को संपर्कता प्राप्त हो सकेगी। जानकारी पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) उत्तर '''' अनुसार।

 

 

मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओं योजना की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

24. ( क्र. 877 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओं योजना में योजना प्रांरभ होने से प्रश्‍न दिनांक तक विधानसभा अम्‍बाह में कितने पंजीकरण किए गए? विकासखण्‍डवार, माहवार संख्‍या बतावें। (ख) उपरोक्‍तानुसार कितने अभ्‍यर्थियों के पंजीकरण अनुमोदित कर नियुक्ति दी गई? विकास खण्‍डवार, संस्‍थावार बतावें। (ग) योजना प्रारंभ होने से प्रश्‍न दिनांक तक कितने युवाओं को कितनी राशि का मानदेय भुगतान किया गया? विकासखण्‍डवार, माहवार, संख्‍या राशि सहित देवें। लंबित राशि की जानकारी भी इसी अनुसार देवें। इसका भुगतान कब तक होगा? (घ) क्‍या कारण है कि मानेदय को लंबित रखने वाले अधिकारियों पर शासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा? इन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओं योजना अंतर्गत विधानसभावार/विकासखण्‍डवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। प्रश्‍नावधि से संबंधित जिला-मुरैना की माहवार  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।                                   (ख) प्रश्‍नावधि में जिला मुरैना के 386 पंजीकृत युवाओं के अनुमोदन को स्वीकार किया गया है, युवाओं की संस्‍थावार  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, 282 युवाओं को प्रशिक्षण हेतु योजना में संलग्न किया गया है, संलग्‍न युवाओं की संस्‍थावार  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। विकासखण्‍डवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) एवं (घ) प्रश्‍नावधि में 282 युवाओं को कुल राशि रू.86.35 लाख (शासन अंशदान) का भुगतान किया गया है। संस्‍थावार, माहवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। विकासखण्‍डवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। योजना अंतर्गत स्टाइपेंड भुगतान की प्रक्रिया मासिक आधार पर सतत् रूप से की जाती है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने हेतु योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

25. ( क्र. 878 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन-कौन सी योजना चलाई जा रही है? उनकी संपूर्ण जानकारी देवें। (ख) विधानसभा अम्‍बाह के बेरोजगार युवाओं को वर्ष 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने हितग्राहियों को इन योजनाओं का लाभ दिया गया? नाम, पता एवं किस योजना में इन्‍हें लाभ मिला? सूची सहित जानकारी देवें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) विभाग अन्‍तर्गत जॉब फेयर एवं कैरियर काउंसलिंग योजना संचालित है, योजना की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) विधानसभावार जानकारी संधारित नहीं की जाती है, अपितु प्रश्‍नावधि में जॉब फेयर एवं कैरियर काउंसलिंग योजना अंतर्गत मुरैना जिले में 2082 आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदान किये गये है, जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है

आवास योजना की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

26. ( क्र. 879 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक विधानसभा अम्‍बाह में कितने परिवारों को आवास योजना का लाभ मिला? सूची उपलब्‍ध करायें। (ख) वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने हितग्राही आवास योजना की पात्र सूची में है एवं कितने हितग्राही अपात्र सूची में है? पृथक-पृथक सूची उपलब्‍ध करायें। (ग) प्रतीक्षा सूची के पात्र हितग्राहियों को कब तक आवास योजना का लाभ मिल जाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक विधानसभा अम्‍बाह में 159 परिवारों को योजना का लाभ मिला है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट–'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट–'' एवं '' अनुसार है। (ग) वर्ष 2018 तक आवास प्‍लस की सूची के सभी पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ दिया जा चुका है।

शासकीय महाविद्यालय में पी.जी. कक्षाएं संचालित न होना

[उच्च शिक्षा]

27. ( क्र. 893 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खरगापुर विधानसभा के शासकीय महाविद्यालय पलेरा में पी.जी. कक्षायें संचालित नहीं होने के कारण छात्र/छात्राएं काफी मुसीबतों का सामना कर इधर-उधर परेशान हो रहे हैं। इसलिये छात्र/छात्राओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुऐ पी.जी. कक्षाओं को कब तक प्रारंभ करा दिया जावेगा? (ख) क्‍या जब शासकीय महाविद्यालय पलेरा में काफी लंबे समय से संचालित है तो उच्‍च कक्षायें संचालित किये जाने में किस प्रकार की कठिनाई विभाग को हो रही है तथा पी.जी. कक्षायें संचालित किये जाने पर विभाग के ऊपर किसी प्रकार का वित्‍तीय भार पड़ेगा या विभाग जानबूझकर छात्र/छात्राओं को उच्‍च शिक्षा देने में असमर्थ है? पी.जी. कक्षायें संचालित नहीं किये जाने की वजह या कारण क्‍या हैं? (ग) क्‍या पी.जी. कक्षायें पलेरा महाविद्यालय में संचालित किये जाने हेतु किसी विशेष अनुमति की आवश्‍यकता है या राजनैतिक गतिरोध के कारण छात्र/छात्राओं को इसके परिणाम उठाने पड़ रहे है, किस प्रकार की समस्‍या है? स्‍पष्‍ट करें तथा पलेरा महाविद्यालय में पी.जी. कक्षायें संचालित किये जाने के आदेश कब तक जारी कर दिये जावेंगे?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। पलेरा से 25 कि.मी. की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय नौगांव जिला छतरपुर संचालित है। जहां विद्यार्थी अध्‍ययन कर सकते हैं। (ख) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश '''' एवं '''' के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

ग्रामीण सड़क संपर्क योजना का लाभ

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

28. ( क्र. 927 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण सड़क सम्‍पर्क की कौन-कौन सी योजनायें कब से संचालित हैं? योजनाओं के मापदण्‍ड क्‍या हैं? (ख) जिला छतरपुर विधान सभा बड़ामलहरा क्षेत्र में 500 से अधिक आबादी वाले सम्‍पर्क विहीन ग्रामों की सूची देवें तथा उक्‍त सड़कों की स्‍वीकृति हेतु अद्यतन स्थिति क्‍या हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में छूटे हुये ग्रामों की सड़कों की स्‍वीकृति जनसंख्‍या के क्रम से अगले 3 वर्षों में कर दी जावेगी? कौन-कौन ग्रामों को लिया जा रहा हैं? वर्षवार बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (PMGSY), संपर्कविहीन ग्रामों/बसाहटों को बारहमासी सड़क से एकल संपर्कता प्रदान करने के उद्देश्‍य से 25 दिसम्बर 2000 से संचालित है। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -IV (PMGSY), संपर्कविहीन बसाहटों को बारहमासी सड़क से एकल संपर्कता प्रदान करने के उद्देश्‍य से दिसम्बर 2024 में दिशा-निर्देश जारी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजनांतर्गत सुदूर बसाहटों मजरा/टोला/घानी इत्यादि के संपर्कविहीन ग्रामों/बसाहटों को बारहमासी सड़क से संपर्कता प्रदान करने के उद्देश्‍य से जून 2025 में स्वीकृत। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। मनरेगा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुदूर संपर्क एवं खेत सड़क योजना 17 दिसम्बर 2013 से संचालित है। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 27 मार्च 2010 से संचालित है। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''5'' अनुसार  है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV अंतर्गत विधानसभा बड़ामलहरा क्षेत्र में जनगणना 2011 के आधार पर 500+ आबादी की 19 संपर्कविहीन बसाहटों का चिन्हांकन किया गया है। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''6'' अनुसार  है। अद्यतन स्थिति में उक्त मार्ग स्वीकृत नहीं है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV अंतर्गत विधानसभा बड़ामलहरा में जनगणना 2011 के आधार पर 250 से 499 तक आबादी की संपर्कविहीन 28 बसाहटों का चिन्हांकन किया गया है। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''7'' अनुसार है। मुख्यमंत्री मजराटोला सड़क योजना अंतर्गत विधानसभा बड़ामलहरा क्षेत्र में 100 से 249 तक की आबादी की संपर्कविहीन 139 बसाहटों का चिन्हांकन किया गया है। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''8'' अनुसार है। वर्षवार स्वीकृति की स्थिति वर्तमान में दिया जाना संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री सड़क मार्गों का संधारण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

29. ( क्र. 957 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत निर्मित किन-किन प्रधानमंत्री सड़क मार्गों का संधारण विगत 3 वर्षों में कराया गया है? क्या यह कार्य गुणवत्तापूर्ण कराये गये हैं और यदि नहीं, तो क्यों? संधारण कार्यों में मार्गवार व्यय राशि का विवरण दें। (ख) उत्‍तरांश '' उल्लेखित प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत निर्मित किन-किन मार्गों के निर्माण को 5 वर्ष की अवधि हो गई है? क्या इनमें संधारण कार्य की आवश्यकता हैं? यदि हाँ, तो कब तक संधारण कार्य कराया जावेगा? (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम/बसाहटें अब तक बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़ सके हैं? विभाग व आर.ई.एस. की किन-किन योजनाओं से इन ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव है? यदि नहीं, तो कब तक प्रस्ताव व योजना तैयार की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित किये गये मार्गों का कार्य गुणवत्तापूर्वक किया गया है। संधारण किये गये मार्गों का विवरण एवं व्यय की  जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार  है। (ख) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पी.एम.जी.एस.वाय. के दिशा निर्देशानुसार 2001 की जनगणना अनुसार 500+ की आबादी के सभी ग्रामों को एकल संपर्कता द्वारा जोड़ा गया है। बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत PMGSY-IV योजना के दिशा-निर्देश अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर 500+ आबादी की जो बसाहटें बारहमासी सड़कों से वंचित है उन्हें पहुंच मार्ग से जोड़ने हेतु PMGSY-IV योजना में चिन्हांकित किया गया है जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। मुख्यमंत्री मजराटोला योजना में चिन्हांकित संपर्कविहीन बसाहट की जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व ग्राम ढेंगरा (आबादी 40) एवं राजस्व ग्राम मिढकी (आबादी 84) बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़े हुए है। इन ग्रामों को सड़क सुविधा देने हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना संचालित है।

पहुँच विहीन ग्रामों में सड़क निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

30. ( क्र. 958 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कौन-कौन से ग्राम व बसाहटें बारह मासी सड़कों से अब तक नहीं जुड़ सके हैं? ऐसे ग्रामों/बस्तियों/बसाहटों की जानकारी देवें। इन ग्रामों को सड़क सुविधा देने हेतु विभाग की क्या योजना है? (ख) प्रश्‍नांश (क) पहुँचविहीन ग्रामों को प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की या विभाग की किसी अन्य योजना से मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु कोई प्रयास किये गये हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत PMGSY-I के दिशा निर्देशानुसार 2001 की जनगणना अनुसार 500+ तक की आबादी के सभी पात्र ग्रामों को एकल संपर्कता द्वारा जोड़ा गया है। जनगणना 2011 के आधार पर सामान्य विकासखण्ड में 500+ आबादी की संपर्कविहीन बसाहटों को एकल संपर्कता हेतु केन्द्र सरकार से दिसम्बर 2024 में जारी PMGSY-IV योजना के दिशा निर्देशानुसार बरगी विधानसभा क्षेत्र में 08 बसाहटों को चिन्हांकन किया गया है। जानकारी संलग्न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व ग्राम ढेंगरा (आबादी 40) एवं राजस्व ग्राम मिढकी (आबादी 84) बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़े हुए है। इन ग्रामों को सड़क सुविधा देने हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना संचालित है। (ख) जानकारी उत्तरांश '''' अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

कर्मचारियों के समयमान वेतनमान की स्‍वीकृति

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

31. ( क्र. 985 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दिनांक 23-07-2021 एवं अन्‍य दिनांकों में वर्ष 2021 में म.प्र. राज्‍य बीज एवं फार्म विकास निगम के कर्मचारियों के समयमान वेतनमान स्‍वीकृति के आदेश जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो आदेश की प्रतियां उपलब्‍ध करावे। (ख) क्‍या वेतनमान एवं एरियर्स राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कर्मचारीवार भुगतान दिनांक एवं राशि की जानकारी उपलब्‍ध करावें? (ग) आदेश उपरांत किन-किन कर्मचारियों को समयमान वेतनमान/एरियर्स राशि का भुगतान नहीं किया गया है? कारण सहित जानकारी देवें? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) के अंतर्गत कर्मचारियों को भुगतान करने या न करने का क्‍या आधार या मापदण्‍ड रखा गया है?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। समयमान वेतनमान/एरियर्स राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है। (घ) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में भुगतान किया गया। प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में भुगतान प्रक्रियाधीन है।

ग्राम पंचायतों में निर्मित आंतरिक मार्ग

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

32. ( क्र. 1025 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश की ग्राम पंचायतों में डामरीकृत अथवा सीमेंट कांक्रिट  युक्त आंतरिक मार्ग जो कि विभिन्न मदों से निर्मित होते है उनकी क्वालिटी का क्या प्रावधान है? (ख) ग्राम पंचायतों में जिन आंतरिक सड़कों का निर्माण किया जाता तो क्या निर्माण एजेन्सी द्वारा रोड बनाते समय निर्धारित मानको का पालन किया जाना अनिवार्य है? (ग) ग्राम पंचायतों में आंतरिक मार्गों की सड़कों का निर्माण कितने वक्‍त की अवधि के लिए किया जाता है अगर एक निश्चित अवधि के लिए इन सड़कों का निर्माण होता है तो समयावधि बतावें निश्चित अवधि के पूर्व जिन ग्राम पंचायतों की रोड  जीर्णशीर्ण हो गई उन पंचायतों के नाम बतावें (खातेगॉंव विधान सभा क्षेत्र पंचायतों के) ग्राम पंचायतों में निर्मित आंतरिक डामरीकृत एवं सीमेंट कांक्रीट एक बार बनने के बाद उस मार्ग की क्‍वालिटी बोर्ड पर मेंशन होता है अथवा नहीं बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कार्य की गुणवत्‍ता हेतु आई.आर.सी. कोड अनुसार प्रावधानों का पालन किया जाता है। (ख) जी हाँ। (ग) मार्गों की जीवन अवधि यातायात घनत्‍व व संधारण पर निर्भर है, खातेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सड़क के जीर्णशीर्ण होने की जानकारी निरंक है। जी हाँ, क्‍वालिटी बोर्ड पर मेंशन होता है।

किसानों की जमीन का मृदा (मिट्टी) परीक्षण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

33. ( क्र. 1036 ) श्री मोहन शर्मा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत किसानों की जमीन का मृदा (मिट्टी) परीक्षण हेतु विभाग द्वारा तहसील स्तर पर कौन से वर्ष में कार्यालय प्रारंभ किया गया है वर्ष का नाम सहित बताए। (ख) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा तहसील स्तर पर मृदा (मिट्टी) परीक्षण कार्यालय द्वारा नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्रामों के किसानों की कृषि भूमि का मृदा (मिट्टी) परीक्षण कब-कब किया गया है वित्‍तीय वर्षवार तथा ग्रामवार किसानों के 03 वर्ष में मृदा नमूना परीक्षण की जानकारी बताएं। (ग) किसानों की कृषि भूमि पर मृदा (मिट्टी) परीक्षण का कार्य वर्ष में कितनी बार किया जाता हैं?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत विकासखण्‍ड स्‍तर पर आवंटी संस्‍था के माध्‍यम से किसानों के मिट्टी नमूना परीक्षण कराए जाने के लिए वर्ष 2025 में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला आरंभ की गई है।                                (ख) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्‍ड नरसिंहगढ़ में आरंभ की गई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में किसानों के विश्‍लेषित मिट्टी नमूनों की वित्‍तीय वर्षवार, ग्रामवार की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) किसानों के खेतों की मिट्टी का सामान्‍यत: 03 वर्ष में 01 बार आवश्‍यकतानुसार परीक्षण कराया जाता है, शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

आयुष चिकित्‍सकों की सेवानिवृत्ति/आयु वृद्धि

[आयुष]

34. ( क्र. 1151 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयुर्वेद महापर्व के दौरान धनवंती जयंती के अवसर पर नवम्बर 2024 एवं जनवरी 2025 में आयुष चिकित्‍सकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 किये जाने की घोषणा की गयी थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो प्रकरण कहाँ, किस स्तर पर आदेशार्थ लम्बित है। (ग) आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि 62 वर्ष से 65 वर्ष किये जाने के आदेश कब तक जारी किये जावेंगे?

आयुष मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) कार्यवाही प्रचलित है।

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी एवं पदोन्‍नति

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

35. ( क्र. 1217 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (संचालनालय) स्तर पर कितने अधिकारी एवं कर्मचारी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। जाति प्रमाण पत्र सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के किस-किस स्तर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? कार्यवाही कब तक की जावेगी? समय-सीमा बताये। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त कर्मचारियों के विरूद्ध कब तक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराकर, शासकीय सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जावेगी, समय-सीमा बताये।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) संचालनालय स्‍तर पर 06 अधिका‍री/कर्मचारियों के स्‍थाई जाति प्रमाण पत्रों की जांच/पुष्टि का प्रस्‍ताव प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंधित कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरूद्ध राष्‍ट्रपति सचिवालय नई दिल्‍ली, माननीय मुख्‍यमंत्री कार्यालय मध्‍यप्रदेश शासन मंत्रालय, आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ (ई.ओ.डब्‍ल्‍यू.), पुलिस मुख्‍यालय भोपाल, कार्यालय लोकायुक्‍त संगठन भोपाल एवं कमिश्‍नर भोपाल से शिकायतें प्राप्‍त हुई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जांच प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पद एवं शक्तियों का दुरूपयोग

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

36. ( क्र. 1218 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के नियम अनुसार कृषि उपज मंडी में किसानों एवं व्यापारियों को हो रही परेशानियों पर किसान एवं व्यापारियों की शिकायत दर्ज की जाती है?                                        (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त शिकायतों पर सक्षम अधिकारी, जांच अधिकारी या जांच दल गठित करने के आदेश पारित करता है? (ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त शिकायत पर शिकायतकर्ता के जांच अधिकारी या जांच दल द्वारा शिकायतकर्ता के कथन दर्ज कर जांच अधिकारी या जांच दल सक्षम अधिकारी को की गई कार्यवाही प्रस्तावित करता है? (घ) प्रश्‍नांश '', '' एवं '' के अनुसार यदि हाँ, तो क्या जिला छतरपुर कृषि उपज मंडी सटई रोड, छतरपुर में व्यापारियों द्वारा दिनांक 20/03/2023 को आवक पंजी क्रमांक 498 में शिकायत दर्ज कराई गई थी? (ड.) यदि हाँ, तो क्या सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त शिकायत पर जांच अधिकारी या जांच दल गठित किया गया था? यदि नहीं, तो क्यों? (च) क्या उक्त शिकायत पर कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, छतरपुर के पत्र क्रमांक/1216 दिनांक 20/03/2023 को वजन से ज्यादा की रसीद काटना शासन हित में है, लेख किया गया था? (छ) यदि हाँ, तो क्या शासन के नियम व निर्देशों में वजन से ज्यादा की रसीद काटने का लेख है? यदि हाँ, तो नियम व निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराई जाए? (ज) यदि नहीं, तो क्यों। उक्त पत्र में लेख किया गया था कि वजन से ज्यादा की रसीद काटना शासन हित में है? क्या उक्त पत्र जारी या लेख करने वाले अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता के कथन दर्ज किए गए थे? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) से (घ) जी हाँ। (ड.) जी नहीं। क्‍योंकि मण्‍डी सचिव द्वारा उक्‍त शिकायत का निराकरण किया गया। (च) जी नहीं। (छ) एवं (ज) उत्‍तरांश '' के संदर्भ में शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

सहकारी समिति का चुनाव

[सहकारिता]

37. ( क्र. 1244 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या अशोक मत्‍स्‍य उद्योग सहकारी समिति मर्या. बल्‍देवगढ़ की मछुआ समिति का कार्यकाल 2020 में समाप्‍त हो गया था और संचालक मण्‍डल भंग होने के कारण सहकारिता विभाग द्वारा प्रशासक नियुक्‍त किया गया तथा अस्‍थाई प्रबंधक भी बनाया गया। (ख) क्‍या अभी तक उक्‍त समिति का चुनाव नहीं कराया गया जिसके लिये आपके विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई संपूर्ण जानकारी से अवगत करायें। (ग) क्‍या जिस व्‍यक्ति को अस्‍थाई प्रबंधक बनाया उसके द्वारा निर्वाचन नामावली की पुरानी सूची जिसमें 310 पुराने सदस्‍य थे उनको हटाकर उक्‍त प्रबंधक सूची में नये नाम जोड़ने का कार्य कर रहा है जो नियम विरूद्ध है क्‍या आपके विभाग में पुरानी सूची उपलब्‍ध है तो उसी के अनुसार चुनाव कराये जाने के निर्देश जारी किये गये? यदि हाँ, तो जानकारी स्‍पष्‍ट करें एवं नवीन सूची पर चुनाव नहीं कराये जाने हेतु आपके विभाग द्वारा प्रशासक को नियमों के बारे में अवगत कराया गया यदि हाँ, तो नियमों सहित की गई कार्यवाही की जानकारी दें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) अशोक मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बल्देवगढ़ का कार्यकाल वर्ष 2021 में समाप्त हुआ था, जी हाँ। (ख) संस्था के तत्कालीन प्रशासकों द्वारा निर्वाचन हेतु प्रस्ताव नहीं भेजे जाने के कारण निर्वाचन नहीं हो सके हैं, तत्कालीन प्रशासक से उपायुक्त सहकारिता जिला टीकमगढ़ द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया है, संस्था के वर्तमान प्रशासक द्वारा दिनांक 14.07.2025 को निर्वाचन हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला टीकमगढ़ को प्रस्ताव भेजा गया था, जो त्रुटिपूर्ण होने से सुधार हेतु संस्था को दिनांक 16.07.2025 को वापिस किया गया है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में त्रुटिपूर्ण निर्वाचन प्रस्ताव संशोधन हेतु वापस संस्था को भेजा गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अन्नपूर्णा व सूरजधारा योजना को पुनः प्रारम्भ किया जाना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

38. ( क्र. 1263 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत (मक्का, धान, गेंहू व अन्य बीज) व सूरजधारा योजना के अन्तर्गत (सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, चना व अन्य बीज) 75 अनुदान पर बीज वितरण किया जाता था परन्तु शासन द्वारा इस योजना को लगभग 4 वर्षों से बन्द कर दिया गया है। दोनों योजनाओं को बन्द किये जाने का क्या कारण है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार अन्नपूर्णा व सूरजधारा योजना को शासन/विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुये कब तक पुनः प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं, शासन द्वारा इन योजनाओं को बन्‍द नहीं किया गया है, अपितु योजनाएं स्‍थागित की गई है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) के तारतम्‍य में प्रश्‍नांश (ख) उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

बी.पी.एल. राशनकार्ड जारी कराना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

39. ( क्र. 1273 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) बी.पी.एल. संयुक्‍त परिवार के वयस्‍क पुरूष सदस्‍यों तथा पिता से पुत्रों का बंटवारा होने पर ऐसे पुत्रों को पृथक बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी करने के नियम क्‍या बनाये गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक बनाये जायेंगे? समयावधि बतायी जावें? यदि हाँ, तो क्‍या जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों द्वारा ऐसे परिवारों के राशन कार्ड जारी किये जा रहे हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में जब तक नियम नहीं बनाये जाते हैं, तब तक की व्‍यवस्‍था हेतु कोई निर्देश ऐसे परिवारों को खाद्यान्‍न मुहैया कराये जाने की दृष्टि से जारी किये जाने की कार्यवाही क्‍या शासन स्‍तर में प्रचलित हैं? यदि हाँ, तो कब तक निर्देश जारी कर क्रियान्‍वयन करा दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) राशन कार्ड जारी करने के संबध में खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) उत्तरांश '' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छत्‍तीस"

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास केन्‍द्रों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

40. ( क्र. 1282 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में कितने कौशल विकास केन्‍द्र संचालित हैं? संस्‍थावार जानकारी उपलब्‍ध करायें। संचालित कौशल विकास केन्‍द्रों में किस-किस विषय का प्रशिक्षण दिया जाता हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में संचालित कौशल विकास केन्द्रों में कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया हैं? कितने युवाओं को प्रश्‍न दिनांक तक रोजगार दिया गया?                      (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में रोजगार मेले का आयोजन कितने स्‍थानों पर किया गया? रोजगार मेले में कितने युवाओं को रोजगार उपलब्‍ध कराया गया? (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में रोजगार के अवसर उपलब्‍ध कराये जाने हेतु शासन के द्वारा क्‍या-क्‍या कदम उठाये गये हैं? पूर्ण विवरण सहित बतावें।
राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) एवं (ख) सीधी एवं सिंगरौली जिले में कोई भी कौशल विकास केन्‍द्र संचालित नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                                      (ग) एवं (घ) सीधी एवं सिंगरौली जिले में जॉब फेयर एवं कैरियर काउंसलिंग योजना के अंतर्गत रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता था, योजना के अंतर्गत नवम्‍बर 2024 से युवा संगम का आयोजन किया जा रहा है। सीधी एवं सिंगरौली जिले में अप्रैल 2024 से जून 2025 तक आयोजित रोजगार मेलो, ऑफर लेटर प्राप्‍त आवेदकों की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है

परिशिष्ट - "सैंतीस"

आयुष अस्‍पताल के भवन की स्‍वीकृति

[आयुष]

41. ( क्र. 1296 ) श्री अजय विश्‍नोई : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) क्‍या विभाग को जानकारी है कि जबलपुर जिले के बोरिया स्थित आयुष अस्‍पताल भवनविहीन है और स्‍व-सहायता समूह की बहनों के लिये बने भवन में अवैध रूप से घुसकर अस्‍पताल का संचालन किया जा रहा है? (ख) बोरिया अस्‍पताल के भवन निर्माण की स्‍वीकृति एवं आवश्‍यक राशि कब तक स्‍वीकृत हो जायेगी?

आयुष मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं।

कृषि उपज मंडी की ग्रेडिंग

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

42. ( क्र. 1297 ) श्री अजय विश्‍नोई : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश की कृषि उपज मंडियों के ग्रेड का निर्धारण उनकी तीन वर्षों की मंडी शुल्‍क की औसत आय 3.5 करोड़ रू. प्‍लस होने पर ''A” ग्रेड, 2 करोड़ रू. प्‍लस होने पर B” ग्रेड, 1 करोड़ प्‍लस होने पर C” ग्रेड तथा इससे कम  आय होने पर D” ग्रेड निर्धारित होता है।                                    (ख) क्‍या जबलपुर जिले की पाटन मंडी में विगत तीन वर्षों की औसत आय 09 करोड़ रू. है।                           (ग) यदि प्रश्‍नांश (ख) सही है तो  पाटन मंडी का उन्‍नयन D” ग्रेड से A” में कब तक कर देंगे?                                         (घ) विभाग कृषि उपज मंडी पाटन का उन्‍नयन ''A” ग्रेड में करने के बाद उसका विकास ''A” ग्रेड की मंडी के अनुरूप कब तक करेगा?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (मंडी समिति का वर्गीकरण) नियम, 1981 के अंतर्गत "मंडी फीस (किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि को छोड़कर)+अनुज्ञप्ति फीस" शामिल है।                         (ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर में शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

अपात्रों को लाभ देने व पात्रों को वंचित करने पर कार्यवाही

[श्रम]

43. ( क्र. 1349 ) श्री अभय मिश्रा : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के उपबन्धों के अधीन निधि मंडल में न्यासी के रूप में निहित होगी? जिसे मंडल द्वारा धारित कर उपयोग किया जायेगा? वर्ष 2020 से प्रश्‍नांश दिनांक तक रीवा संभाग के विभिन्न जिलों में कितनी निधि धारित की गई का विवरण जिलेवार, जनपदवार, वर्षवार देवें? इस निधि का उपयोग कब-कब, किन-किन योजनाओं के संचालन में किया गया है का विवरण योजनावार व्यय राशिवार जिलेवार, हितग्राहीवार बतावें। कितने आवेदन किन योजनाओं के लंबित है का विवरण पृथक से कार्यालयवार देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में महिलाओं के लिये समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत महिला श्रमिकों को किन-किन योजनाओं के लाभ से लाभांवित किया गया का विवरण प्रश्‍नांश (क) अनुसार देवें? यौन उत्पीड़न पर की गई कार्यवाही का विवरण पृथक से देवें। (ग) प्रश्‍नांश '' एवं '' अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितने असंगठित श्रमिकों के कार्ड जारी किये गये का विवरण प्रश्‍नांश '' अनुसार देवें इन कार्डधारियों को दिये लाभ का विवरण योजनावार पृथक से देवे? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित कार्यवाही न करने, हितग्राहियों को योजना के लाभ से वंचित रखने के जिम्‍मेदारों के पदनाम की जानकारी के साथ कार्यवाही इन पर क्‍या करेंगे बतावें? नहीं तो क्‍यों?

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2020 से प्रश्‍नांश दिनांक तक रीवा संभाग के विभिन्न जिलों में श्रमिकों एवं नियोजकों से प्राप्त अभिदाय का जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। मंडल को प्राप्त अभिदाय का उपयोग जिन योजनाओं के संचालन में किया गया है, उनका योजनावार, जिलेवार एवं हितग्राहीवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। उपरोक्‍त योजनाओं में किसी भी पात्र आवेदक का कोई आवेदन लंबित नहीं है। (ख) समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत महिलाओं को समान कार्य के लिए वेतन दिलाये जाने हेतु प्रवर्तन कार्य किया जाता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत महिलाओं हेतु कोई योजना संचालित नहीं की जाती है। यौन उत्‍पीड़न संबंधित शिकायत रीवा संभाग के किसी भी जिला कार्यालय में प्राप्‍त नहीं हुयी है। (ग) म.प्र. श्रम कल्‍याण मंडल के कार्य क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक नहीं आते हैं, क्‍योंकि म.प्र. श्रम कल्‍याण मंडल द्वारा संगठित क्षेत्र के कारखानों एवं स्‍थापनाओं के श्रमिकों के लिये श्रमिक कल्‍याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। (घ) म.प्र. श्रम कल्‍याण मंडल द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित नहीं है। अर्थात सभी प्राप्‍त आवेदनों का समय पर निराकरण किया गया है। प्रश्‍नांश (घ) के संबंध में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मनरेगा अन्‍तर्गत निर्माण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 1350 ) श्री अभय मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा प्रश्‍न कमांक 2331 दिनांक 15.07.2024 एवं प्रश्‍न क्रमांक 431 उत्‍तर दिनांक 11.03.2025 में दिये गये उत्‍तर अनुसार रीवा व मऊगंज जिले में मनरेगा योजनान्‍तर्गत वर्ष 2022 से प्रश्‍नांश दिनांक के दौरान विभिन्‍न मदों से कराये गये कार्यों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है एवं प्रश्‍नांश (घ) के उत्तर में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 9567 दिनांक 24.01.25 से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा क्रमांक 01 के द्वारा अग्रिम कार्यवाही का प्रतिवेदन चाहा गया है। पत्र क्रमांक 5191 दिनाक 19.11.24 में दिये गये निर्देशानुसार सुदृढ़  सड़क/खेत सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति की अनुमति प्रत्येक जनपद को प्रदान की गई है। (ख) प्रश्‍नांश '' अनुसार दिये गये उत्तर में सुदृढ़ सड़कों की स्‍वीकृति शासन के जारी निर्देश एवं उत्‍तर अनुसार 2024-25, 2025-26 में कितनी लागत से कितनी संख्‍या  कीप्रति देते हुये बतावे। प्रश्‍नांश (क) अनुसार संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार जिन कार्यों को मनरेगा कन्वर्जन के साथ स्‍वीकृति प्रदान की गई उनमें सामग्री क्रय एवं लेबर भुगतान का विवरण देवें अन्‍य मदों से कितनी राशि प्राप्‍त हुई कार्यवार जानकारी देवें मध्‍यप्रदेश राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र क्रमांक 614 दिनांक 01.06.2021 के निर्देश पालन में की गई जांचों का विवरण कार्यवार अधिकारीवार वर्ष 2020 से प्रश्‍नांश दिनांक तक का देवें।                                       (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार अनियमितताओं का  दोषी मानकर कार्यवाही के निर्देश किन पर देंगे पद नाम सहित बतावें, अगर नहीं तो क्‍यों।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, विधान सभा प्रश्‍न कमांक 2331 दिनांक 15.07.2024 एवं प्रश्‍न क्रमांक 431 उत्‍तर दिनांक 11.03.2025 में दिये गये उत्‍तर में नरेगा पोर्टल से जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु फ्लोचार्ट संलग्न किये गए। जी हाँ, प्रश्‍नांश अनुसार प्रतिवेदन चाहा गया है। जी हाँ, विभागीय पत्र क्रमांक 5191 दिनांक 19.11.2024 के द्वारा जिलों/जनपदों को सुदूर/ खेत सड़क निर्माण/स्वीकृति हेतु विस्‍तृत निर्देश जारी किए गए हैं। (ख) जिला रीवा में मनरेगा अभिसरण से वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में सुदूर सम्‍पर्क/खेत सड़क के स्‍वीकृत किए गए कार्य की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट '' अनुसार है। वित्‍तीय वर्ष 2025-26 में कोई कार्य स्‍वीकृत नहीं किया गया है। प्रश्‍नांश '' अनुसार दिये गये उत्तर की शेष जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट '' अनुसार है। पत्र क्रमांक 614 दिनांक 02.06.2021 में सहायक यंत्री जनपद पंचायत/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा निरीक्षण करने के निर्देश है, अत: जांच का विवरण दिये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश '' एवं '' के संबंध में जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

महाविद्यालयों में नियमित स्टाफ की पदस्थापना

[उच्च शिक्षा]

45. ( क्र. 1448 ) श्रीमती अर्चना चिटनीस : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला बुरहानपुर के तीन महाविद्यालयों में एक ही महिला प्राचार्य को प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो शासकीय महाविद्यालय बुरहानपुर में कार्यरत समस्त स्टॉफ की जानकारी उपलब्ध कराए? क्या तीन महाविद्यालय के एक ही महिला प्राचार्य द्वारा महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित करना संभव है? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें। (ख) शासकीय महाविद्यालय बुरहानपुर से वर्तमान स्थानांतरण नीति अंतर्गत कितने अधिकारी/कर्मचारी के स्थानांतरण किए गए? पदनाम सहित जानकारी देवें। यदि हाँ, तो क्या प्रदेश के अन्य शास. महाविद्यालय से भी शास. महाविद्यालय बुरहानपुर के लिए स्थानांतरण किए गए? यदि हाँ, तो पदनाम सहित जानकारी देवें। (ग) क्या शासकीय महाविद्यालय बुरहानपुर में समस्त शैक्षणिक स्टॉफ गेस्‍ट फैकल्टी पर सम्पादित हो रहा है? यदि हाँ, तो समस्त नियमित स्टॉफ नियुक्ति किस समय-सीमा तक करेगा तथा शासकीय महाविद्यालय बुरहानपुर से किए गए स्थानांतरण निरस्त करेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) शासकीय महाविद्यालय, बुरहानपुर से वर्तमान स्थानांतरण नीति अंतर्गत 01 कर्मचारी सहायक ग्रेड-3 का स्थानांतरण किया है। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार है। प्रदेश के अन्य किसी भी महाविद्यालय से किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण शासकीय महाविद्यालय, बुरहानपुर में नहीं हुआ है। (ग) जी हाँ। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 में अंतिम चयन सूचियां जारी की जा रही है। चयन सूचियां प्राप्त होने के फलस्वरूप नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रिक्त पदों की पूर्ति की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

नवीन सेवा शर्तों का पालन न किया जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

46. ( क्र. 1481 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) म.प्र. के टीकमगढ़ जिला में मनरेगा में ऐसे कितने उपयंत्री/सचिव अथवा कर्मचारी है जिन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है? नाम पद सहित अपराध की धाराओं सहित गबनित राशि का विवरण दें। (ख) क्‍या म.प्र. मनरेगा संविदा नीति दिनांक 24.06.2025 में कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में नवीन सेवा शर्तों का विस्‍तृत विवरण दिया गया है यदि हाँ, तो? (ग) टीकमगढ़ जिला में प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित नीति के पालन न करने में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी है? (घ) कब तक टीकमगढ़ जिला में नवीन सेवा शर्तों के अधीन ही पदस्‍थापनाएं की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) उपयंत्री एवं अन्‍य कर्मचारियों से संबंधित जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है। मनरेगा की पद संरचना में सचिव का पद स्‍वीकृत नहीं है। (ख) जी हाँ। (ग) महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संविदा अधिकारी/कर्मचारियों की नवीन सेवा शर्तों के निर्देश 2025 का पालन जिले में होने से किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के दोषी होने का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (घ) जिला टीकमगढ़ में नवीन सेवा शर्तों के अनुसार ही पदस्‍थापनाएं की जा रही हैं।

परिशिष्ट - "चालीस"

स्‍वामी विवेकानन्‍द कैरियर मार्गदर्शन योजना

[उच्च शिक्षा]

47. ( क्र. 1490 ) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत केरियर मेले, ट्रेनिंग तथा अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में अलग-अलग कितनी-कितनी राशि दी गई? (ख) उपरोक्त अवधि में स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत केरियर मेले, ट्रेनिंग तथा अन्य गतिविधियों में कितने-कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? (ग) उपरोक्त में से अलग-अलग वर्षों में कितने विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिला तथा कितने-कितने विद्यार्थियों को अलग से प्लेसमेंट ड्राइव में नौकरी मिली? (घ) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि उपरोक्त योजना में करोड़ों रुपया व्यय करने के बाद भी अपेक्षित उपलब्धि नहीं मिल रही है इसलिए इसे उपयोगी बनाने के लिए बदलाव करने की आवश्यकता है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2023-24 हेतु 87.41 लाख तथा वित्‍तीय वर्ष 2024-25 हेतु 187.41 लाख राशि का बजट आवंटन किया गया। (ख) वर्ष 2023-24 में 24041 विद्यार्थियों एवं वर्ष 2024-25 में 12366 विद्यार्थियों ने भाग लिया/लाभांवित हुए।                               (ग) वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार मेले में प्राप्‍त प्‍लेसमेंट संख्‍या- 435, प्‍लेसमेंट ड्राइव्‍स में प्राप्‍त प्‍लेसमेंट की संख्‍या 1986 तथा वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में रोजगार मेले में प्राप्‍त प्‍लेसमेंट संख्‍या- 711, प्‍लेसमेंट ड्राइव्‍स में प्राप्‍त प्‍लेसमेंट की संख्‍या 1799 रही। (घ) जी नहीं। उपरोक्‍त उत्‍तरांश के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

फसल बीमा योजना व शासन की अन्य योजनाओं का लाभ

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

48. ( क्र. 1727 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसानों को रबी फसल 2023-24 एवं खरीफ फसल 2024 का फसल बीमा दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो कब तक दिया जावेगा? समय-सीमा बतायें और हरदा जिले के किसानों को कितनी राशि मिलेगी? (ख) शासन द्वारा किसानों को कौन-कौन सी फसल हेतु कितनी-कितनी बीमा राशि प्रदाय की जा रही है? फसलवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) किसानों को समय पर खाद, बीज, कीटनाशक दवाएँ, फसलों के उचित दाम एवं सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा राशि दिलाने व किसानों को विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे है? (घ) क्या शासन द्वारा किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किस योजनांतर्गत किसानों का कितना ऋण माफ किया गया है? (ड.) क्या शासन द्वारा किसानों को समय पर उचित ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। हरदा जिले के किसानों को रबी 2023-24 में लगभग राशि रूपये 1,21,28,236 एवं खरीफ 2024-25 के लिए राशि रूपये 83,39,70,159 के दावों का आंकलन किया गया है। (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) विभाग की योजनाओं की  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित फसलों के लिए आरबीसी 6-4 के तहत सहायता राशि दी जाती है। (घ) वर्तमान में जय किसान फसल ऋण माफी योजना में लाभ नहीं दिया गया है। (ड.) जी हाँ।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

यूरिया की आपूर्ति

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

49. ( क्र. 1808 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में यूरिया के संग्रहण के लिए कितने गोडाउन है तथा कहाँ-कहाँ है सूचीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) जिले में शासन द्वारा कितना यूरिया निजी व्यापारियों को विक्रय करने हेतु दिया जाता है? किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति एवं मांग का अंतर कितना रहा? सूची सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) शाजापुर जिले में यूरिया उर्वरक वितरण हेतु सहकारि‍ता क्षेत्र में 70 प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र में 30 प्रतिशत अनुपात निर्धारित है। खरीफ 2025 अंतर्गत दिनांक 15.07.2025 तक निजी विक्रेताओं को 4563 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्‍ध कराया गया है। विगत 3 वर्षों में आपूर्ति एवं मांग  की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।

परिशिष्ट - "बयालीस"

मुफ्त अनाज वितरण योजना

[सहकारिता]

50. ( क्र. 1809 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में मुफ्त अनाज वितरण योजना अंतर्गत कितने हितग्राहि‍यों को अनाज वितरित किया जा रहा है व विगत 2 वर्षों में प्राथमिक सहकारी साख संस्थाओं को कितने राशन का लाभ अथवा हानि हुई? इसकी जानकारी की सूची सहित उपलब्ध करावें? (ख) जिले में कितने प्रशासक के पद रिक्त हैं एवं कितने प्रशासक कार्यरत है? संस्था सहित सूची उपलब्ध करावें।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) 6,68,614 हितग्राहियों को। विगत दो वर्षों में प्राथमिक सहकारी साख संस्थाओं की लाभ हानि की  जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) शाजापुर जिले में कुल पंजीकृत सहकारी संस्थाएं 852 है, जिनमें से 318 सहकारी संस्थाओं में निर्वाचित संचालक मण्डल कार्यरत है, 238 सहकारी संस्थाएं परिसमापनाधीन है और शेष 296 सहकारी संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त है। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र 2 अनुसार है


स्थानीय निधि संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्‍तुत न होना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

51. ( क्र. 1823 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) क्या विषय में उल्लिखित जिला पंचायतों ने वित्तीय वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025 के लिए अपनी स्थानीय निधि संपरीक्षा रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की? यदि नहीं, तो किन जिलों ने कितने वर्षों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की? (ख) इन जिलों की प्रस्तुत रिपोर्टों में कितनी और किस प्रकार की वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितताएं पाई गईं? कृपया जिलेवार वर्षवार विवरण दें। (ग) उपरोक्त अनियमितताओं के संबंध में संबंधित जिला पंचायतों द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए? कितने मामलों में वित्तीय वसूली, अनुशासनात्मक कार्रवाई, या अन्य उपाय किये गये? (घ) यदि किसी जिला पंचायत ने संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की या अनियमितताओं पर कार्रवाई नहीं की, तो उनके खिलाफ शासन द्वारा क्या कदम उठाए गए? क्या कोई जाँच समिति गठित की गई या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई? (ड.) इन जिलों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा क्या दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं, विशेष रूप से चौदहवें वित्त एवं पंद्रह वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग के संदर्भ में?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (घ) वित्‍त विभाग के आदेश क्रमांक (सी) 26/2016/ई/4, दिनांक-06.11.2017 अनुसार संभाग आयुक्‍त की अध्‍यक्षता में गठित कमेटी में लंबित ऑडिट आक्षेपों पर स्‍थानीय प्राधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही की समीक्षा की जाती है। उपरोक्‍त परिप्रेक्ष्‍य में पंचायत राज संचालनालय द्वारा समय-समय पर पत्र क्रमांक-3070, दिनांक-13.02.2023 के माध्‍यम से निर्देश जारी किये गये है एवं पालन प्रतिवेदन पंचायत सम्‍मेलन में प्रस्‍तुत कर कंडिकाओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने हेतु भी निर्देश जारी किये गये। संचालक स्‍थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा विगत वर्षों के लेखाओं की निष्‍पादन संपरीक्षा के आधार पर वार्षिक समेकित संपरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। वर्तमान में स्‍थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वर्ष 2019-20 का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया गया है। अत: ऐसे प्रकरण प्रकाश में नहीं आये।                      (ड.) इन जिलों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंचायत राज संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक-3070, दिनांक 13.02.2023 जारी किये गये एवं संचालक स्‍थानीय निधि संपरीक्षा से प्राप्‍त प्रतिवेदनों में उल्‍लेखित कंडिकाओं के निराकरण के संबंध में निर्देश जारी किये गये एवं चौदहवें वित्‍त आयोग एवं पंद्रह वित्‍त आयोग के संदर्भ में वित्‍तीय वर्ष 2021-22 से वर्तमान तक पंद्रह वित्‍त योजना लागू है जो पूर्णत: केन्‍द्र पोषित योजना है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार जिस वर्ष की राशि प्राप्‍त की जाना है उसके 02 वर्ष पूर्व का ऑनलाईन ऑडिट संपन्‍न कराया जाना होता है, अन्‍यथा समानुपातिक रूप से राशि की कटौती की जाती है।

सहकारी समितियों की जानकारी

[सहकारिता]

52. ( क्र. 1923 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितनी सहकारी समितियां हैं?                                       (ख) कितनी सहकारी समितियां रेग्युलर हैं एवं कितनी डिफाल्टर हैं? (ग) जो समितियां डिफाल्टर हैं उनको रेग्युलर करने की विभाग की क्या योजना है?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) कुल 35 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां है। (ख) 04 सहकारी समितियां रेग्युलर एवं 31 सहकारी समितियां डिफाल्टर है। (ग) कालातीत ऋणों को रिस्ट्रक्चरिंग किये जाने की योजना है।

वित्तीय अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

53. ( क्र. 1928 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) क्या श्योपुर जिले की विजयपुर जनपद पंचायत में 01/04/2014 से 31/03/2023 तक लगभग 200 करोड़ रूपये की वित्तीय अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार कर अनाधिकृत भुगतान किया गया? जिसकी शिकायत की जांच हेतु अशोक कुमार गर्ग निवासी विजयपुर द्वारा दिनांक 01/08/2023 को कलेक्टर जिला श्योपुर को आवेदन प्रस्तुत किया गया? (ख) क्या‍ उक्त शिकायत के क्रम में कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर के पत्र क्रमांक/जनसुनवाई/शिका./2023/10330 दिनांक 04.10.2024 एवं पत्र क्रमांक/2023/शिका./2024/1646 दिनांक 25/01/2024 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयपुर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया? (ग) क्या कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) विजयपुर जिला श्योपुर के पत्र क्रमांक स्टेनो/जांच प्रति./2024/1088 दिनांक 11/12/2024 द्वारा जांच दल द्वारा की गई जांच का प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय श्योपुर को प्रेषित किया गया? यदि हाँ, तो कलेक्टर श्योपुर द्वारा उक्त प्रेषित किये गये जांच प्रतिवेदन पर क्या कार्यावाही की गई, यदि नहीं, की तो क्यों? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के क्रम में जांच प्रतिवेदन में दोषी पाये गये व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरूद्ध कलेक्टर श्यो्पुर द्वारा क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की जानकारी दी जावे यदि कार्यवाही नहीं की तो क्यों? अब कार्यवाही कब तक की जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? विस्तृत जानकारी दी जावे।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विजयपुर जनपद पंचायत में 01-04-2014 से                     31-03-2023 तक वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत संबंधी आवेदन श्री अशोक कुमार गर्ग द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया था। (ख) जी हाँ। (ग) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विजयपुर, जिला श्योपुर के पत्र क्रमांक/स्टेनो/जांच प्रति/2024/1088, दिनांक 16.08.2024 द्वारा जांच प्रतिवेदन कलेक्टर, जिला श्‍योपुर को प्रेषित किया गया। जांच प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (घ) जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्यवाही की जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट अनुसार। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्‍थाईकर्मी श्रेणी का लाभ दिया जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

54. ( क्र. 1932 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) जिला आगर मालवा अंतर्गत जिला एवं समस्‍त जनपद पंचायत में 7 अक्टूबर 2016 के पूर्व से कितने दैनिक वेतन भोगी अस्थाई श्रमिक कम्‍प्यूटर ऑपरेटर किस वर्ष से कार्यरत हैं संपूर्ण जानकारी सहित सूची उपलब्ध कराये? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिला आगर मालवा अंतर्गत जिला एवं जनपद पंचायत में 7 अक्टूबर 2016 के पूर्व से कार्यरत कितने दैनिक वेतन भोगी/अस्थाई श्रमिकों (कम्‍प्यूटर ऑपरेटर) को सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/5-1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 7 अक्टूबर 2016 के अनुसार स्थाई कर्मी किया गया है सूची देवे यदि स्थाई कर्मी नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया कारण बताएं। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिला आगर मालवा अंतर्गत जिला एवं जनपद पंचायत में 7 अक्टूबर 2016 के पूर्व से कार्य दैनिक वेतन भोगी/अस्थाई श्रमिकों को (कम्‍प्यूटर ऑपरेटर) को कब तक स्थाई कर्मी श्रेणी का लाभ दिया जाएगा? (घ) जिला आगर मालवा अंतर्गत जिला एवं समस्‍त जनपद पंचायत में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी अस्थाई श्रमिक को श्रम विभाग (कंप्यूटर ऑपरेटर) मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/सी 3418 दिनांक 19/12/2022 अनुसार कितने श्रमिकों को ऐप से जोड़कर अंशदान जमा नहीं किया जा रहा है एवं क्यों कारण सहित सूची देवें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है।                           (ख) जानकारी संलग्‍न परिशि‍ष्‍ट के कालम नंबर 06 अनुसार है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) अर्द्धशासकीय संस्‍थाओं में जिला/जनपद पंचायतों के अस्‍थाई श्रमिकों को ई.पी.एफ. से जोड़कर अंशदान जमा करने का कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

जर्जर और क्षतिग्रस्‍त मार्गों की दुरूस्‍ती

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

55. ( क्र. 1969 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                   (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर के अंतर्गत मेन रोड से लोहारिया, तारारोड़ा, गुर्रा से कांदई, गुर्रा से सिलारी, चिल्लई, नांदनेर, खापा से गजपुर, घोघरी, घोघरी से बटकुई, नसीराबाद से बछवाड़ा तिगड्डा से कोडरवाडा, सर्राकेसली, मारागांव सांगाखेड़ाखुर्द तक ऐसे 6 मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाये गये है जिनकी हालत जर्जर हो चुकी है और मार्ग भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुके हैं इस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में उपरोक्त मार्गों की शिकायत के संबंध में स्थानीय विधायक द्वारा कितने पत्र लिखे गये हैं उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? मार्गों के निर्माण के संबंध में क्या शर्ते थी, उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाये? (ग) क्या उक्त मार्गों का निर्माण गुणवत्ताहीन हुआ है विगत 5 वर्षों से काम चल रहा है परन्तु अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है और विभाग द्वारा कार्य पूर्ण बताकर पैसे निकाल लिये गये हैं एवं पुल पुलिया भी निर्धारित शर्तों के आधार पर नहीं बनी हैं? पुल पुलिया के वाक्स कलवर्ट शर्तों से कम बनाये गये हैं और इनकी भी राशि पूरी निकाल ली गई है। साईट शोल्डर भी निर्धारित मापदंड के तहत नहीं बनाये गये हैं? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? इसमें कौन अधिकारी एवं ठेकेदार जिम्मेदार हैं इन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी एवं उपरोक्त मार्गों को कब तक दुरूस्त कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। प्रश्‍नांकित 06 मार्गों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत किया गया है। किसी भी मार्ग की हालत जर्जर नहीं है तथा पूर्णतः क्षतिग्रस्त नहीं हुये हुये हैं। आंशिक क्षतिग्रस्त मार्गों की जानकारी पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी हाँ। माननीय विधायक महोदय द्वारा जिला कलेक्टर नर्मदापुरम को प्रेषित पत्र क्र. 3731 दिनांक 28.01.2025 लिखा गया है, जिसकी प्रतिलिपि परियोजना क्रियान्वयन इकाई नर्मदापुरम को भी प्रेषित की गई है। उस पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं मार्ग के निर्माण के संबंध में जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी नहीं। उक्त सभी मार्ग संधारण अवधि अंतर्गत है एवं मार्ग का संधारण निर्धारित मापदण्डानुसार एवं स्‍पेशिफिकेशन अनुसार किया गया है। डी.पी.आर. में स्वीकृत एवं स्थल की भौतिक आवश्‍यकता अनुसार पुल-पुलियों का निर्माण किया गया है। बाक्स कल्वर्ट का कार्य डी.पी.आर. में स्वीकृत नहीं होने के कारण किसी भी मार्ग में बाक्स कल्वर्ट का निर्माण नहीं किया गया है। मार्ग निर्माण के समय स्टेट क्‍वालिटी मानीटर, नेशनल क्‍वालिटी मानीटर एवं विभागीय अधिकारी द्वारा समय-समय पर गुणवत्ता की जांच की जाती है। साईड शोल्डर भी निर्धारित मादण्डानुसार बनाये गये है। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मृतक के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

56. ( क्र. 1986 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) क्या श्री धामनलाल तिवारी पी.सी.ओ. (ग्राम सहायक) के पद पर जनपद पंचायत मोहगांव जिला मण्डला में पदस्थ थे? (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्तर में यदि हां, तो क्या पद में रहते हुये इनकी मृत्यु दिनांक 05-06-1993 में हो गई थी? (ग) उत्तर में यदि हां, तो श्री धामनलाल तिवारी पी.सी.ओ. (ग्राम सहायक) जनपद पंचायत मोहगांव जिला पंचायत मण्डला की सेवा अवधि में मृत्यु उपरान्त उनके परिवार को किसी भी प्रकार का भुगतान एवं अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं? जानकारी दें। (घ) क्या शासन मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पुत्र श्री सुनील कुमार तिवारी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करेगा? उत्तर में यदि हां, तो किस प्रकार से कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कर्मचारियों की सेवापुस्तिका एवं सेवा अभिलेख, रोकड़ बही 5 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। श्री धामन लाल तिवारी, पी.सी.ओ. (ग्राम सहायक) की जानकारी उक्‍त समयावधि के अभिलेख नहीं रखे जाने से दिया जाना संभव नहीं है। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश-क अनुसार है। (घ) सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्‍बर 2014 अनुसार अनुकंपा नियुक्ति 07 वर्ष तक दिए जाने का प्रावधान है। अन्‍य प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-ब अनुसार है।


चैक डेम निर्माण कार्य का भुगतान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

57. ( क्र. 1989 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला छतरपुर के जनपद बड़ामलेहरा ग्राम पंचायत सेंधपा में मनरेगा से हसरी नाले पर वर्ष 2022-23 में चेक डेम का निर्माण कराया गया था जिसके निर्माण कार्य एजेंसी पंचायत को बनाया गया था? (ख) क्‍या चेक डेम निर्माण की लागत लगभग 10 लाख 30 हजार रूपये थी जिसमें से 5 लाख का भुगतान कार्य पूर्ण होने पर कर दिया गया? (ग) यदि हाँ, तो राशि भुगतान के लिये विभागीय अधिकारी की सहमति‍ के बाद भी शेष राशि 5 लाख 30 हजार का भुगतान अभी तक क्‍यों नहीं किया गया? जबकि साथ में हुये अन्‍य दूसरे कार्यों का भुगतान कर दिया गया था? (घ) निर्माण कार्य की शेष राशि 5 लाख 30 हजार का भुगतान न होने के लिये कोई अधिकारी दोषी है यदि हाँ, तो दोषी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी शेष राशि का भुगतान कब तक किया जा रहा है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। वित्‍तीय वर्ष 2020-21 में स्‍वीकृत किया गया था, जिसकी निर्माण एजेन्‍सी ग्राम पंचायत थी। (ख) जी हाँ। जी नहीं। कार्य पर कुल व्‍यय 223500 रू. है। (ग) जांच संस्थित होने से। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जनपद सी.ई.ओ. का स्थानांतरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

58. ( क्र. 1991 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की सबसे बड़ी खाचरौद जनपद पंचायत में 01 जनवरी 2022 से 06/07/2025 तक कौन-कौन अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर स्थाई/प्रभारी सी.ई.ओ. के पद पर कब-कब पदस्थ रहे? उनके पद, नाम सहित वर्ष व दिनांकवार विवरण दें। (ख) क्या वर्ष 2022 से 06/07/2025 तक 10 मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए है? क्या वर्तमान में खाचरौद जनपद का सी.ई.ओ. का पद रिक्त है? जिससे कि शासन की योजनाएं प्रभावित हो रही है? खाचरौद में कब तक स्थाई सी.ई.ओ. की पदस्थापना की जाएगी? (ग) वर्ष 2022-232023-24 में नागदा-खाचरौद क्षेत्र में विधायक निधि से स्वीकृत कार्य डी.पी.आर. के मापदण्ड अनुरूप नहीं किए गए है तथा उनमें से किस पंचायत के कौन-कौन से कार्य अप्रारंभ/अपूर्ण है? विवरण दें। क्या उनकी राशि अधिकारियों से साठ-गाठ कर निकालकर कार्यों के पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी करा चुके है? क्या शासन इसकी वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जी हाँ। विभागीय आदेश क्रमांक 705 दिनांक 10.06.2025 द्वारा सुश्री दीपा कोटस्‍थाने प्र.मु.का.अ.ज.पं. गौरीहार जिला छतरपुर को जनपद पंचायत खाचरौद जिला उज्‍जैन पदस्‍थ किया गया था, परन्‍तु सुश्री कोटस्‍थाने ने माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर से रिट याचिका क्रमांक 20741/25 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2025 द्वारा सशर्त स्‍थगन प्राप्‍त कर लिया है। सुश्री कोटस्‍थाने के अभ्‍यावेदन पर निर्णय हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। वर्तमान में अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्‍जैन को अतिरिक्‍त प्रभार सौंपा गया है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विधायक निधि से स्‍वीकृत कार्य संबंधित क्रियान्‍वयन एजेंसी द्वारा डी.पी.आर. के मापदण्‍ड के अनुरूप किया जाकर मांग पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत करने पर जनपद पंचायत द्वारा योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय उज्‍जैन को भेजने के उपरांत योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय उज्‍जैन द्वारा अंतिम किश्‍त की राशि के भुगतान की स्‍वीकृति प्राप्‍त होने के पश्‍चात जनपद पंचायत द्वारा क्रियान्‍वयन एजेंसी को राशि जारी की जाती है। कार्यों की सूची  संलग्‍न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

शासकीय उर्वरक वितरण की जानकारी

[सहकारिता]

59. ( क्र. 1994 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्‍य सहकारी विपणन संघ मर्या. भण्‍डारण केन्‍द्र पिपरिया, जिला नर्मदापुरम को वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितना रासायनिक खाद रबी एवं खरीफ की फसल हेतु उपलब्‍ध कराया गया? जानकारी खादवार बतायें। (ख) क्‍या विधानसभा के सभी किसानों को निर्धारित मात्रा में खाद उपलब्‍ध कराये जाने के उपरांत ही जिले के अन्‍दर कहीं भी खाद वितरण किया जा सकेगा?                             (ग) क्‍या म.प्र. राज्‍य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भण्‍डारण केन्‍द्र पिपरिया, जिला नर्मदापुरम द्वारा विधानसभा क्षेत्र के बाहर के कृषकों को भी खाद का वितरण किया गया हैं? (घ) क्‍या खाद वितरण में कृषकों के स्‍थान पर अन्‍य व्‍यक्तियों को उनके आधार कार्ड लगाये जाकर व हस्‍ताक्षर लिये जाकर खाद का वितरण किया गया हैं? (ङ) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) का उत्‍तर यदि हाँ, में है तो खाद वितरण में की गयी अनियमितता के संबंध में जांच करायी जाकर उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारण किया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्‍यों? (च) खाद वितरण केन्‍द्र पिपरिया को दो वर्षों में कितना रासायनिक खाद प्राप्‍त हुआ तथा प्राप्‍त रासायनिक खाद के विरूद्ध कितना वितरण किया गया तथा शेष स्‍टाक एवं pos मशीन से मिलान की स्थिति आदि की जानकारी प्रदाय की जावें।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भंडारण केन्द्र पिपरिया जिला नर्मदापुरम को वर्ष 2024-25 (खरीफ एवं रबी) में 34,532 मे.टन एवं 2025-26 (खरीफ) में दिनांक 14.07.2025 तक 7,555 मे.टन खाद उपलब्ध कराया गया है, खादवार  जानकारी संलग्न  परिशिष्ट  के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र के कृषकों के साथ-साथ जिले के आस-पास के अन्य क्षेत्रों के कृषकों को भी खाद वितरण किया जाता है। (ग) जी हां, म.प्र. राज्‍य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भंडारण केन्द्र पिपरिया जिला नर्मदापुरम से विधानसभा क्षेत्र पिपरिया के कृषकों के साथ-साथ विधानसभा क्षेत्र के बाहर के आस-पास के कृषकों को खाद वितरण किया गया है। (घ) जी हां, कृषकों को धारित भूमि रकबा के आधार पर खाद वितरण किया जाता है। भंडारण केन्द्र पर उपस्थित व्यक्ति का आधार कार्ड दर्ज कर खाद का वितरण किया गया है। (ङ) उत्‍तरांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (च) खाद वितरण केन्द्र पिपरिया को विगत 02 वर्षों में प्राप्त रासायनिक खाद के विरूद्ध वितरण तथा शेष स्टॉक एवं पी.ओ.एस. मशीन से मिलान की स्थिति की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-02 अनुसार है, शेष स्टॉक एवं पी.ओ.एस. मशीन से मिलान पर कोई अंतर नहीं है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

शासकीय उर्वरक का वितरण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

60. ( क्र. 1995 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्‍य सहकारी विपणन संघ मर्या. भण्‍डारण केन्‍द्र पिपरिया, जिला नर्मदापुरम को वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितना रासायनिक खाद रबी एवं खरीफ की फसल हेतु उपलब्‍ध कराया गया? जानकारी खादवार दे? (ख) क्‍या विधानसभा क्षेत्र के सभी किसानों को निर्धारित मात्रा में खाद उपलब्‍ध कराये जाने के उपरांत ही जिले के अन्‍दर कहीं भी खाद वितरण किया जा सकेंगा? (ग) क्‍या म.प्र. राज्‍य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भण्‍डारण केन्‍द्र पिपरिया, जिला नर्मदापुरम द्वारा विधानसभा क्षेत्र के बाहर के कृषकों को भी खाद का वितरण किया गया हैं? (घ) क्‍या खाद वितरण में कृषकों के स्‍थान पर अन्‍य व्‍यक्तियों को उनके आधार कार्ड लगाये जाकर व हस्‍ताक्षर लिये जाकर खाद का वितरण किया गया हैं? (ङ) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) का उत्‍तर यदि हाँ, में है तो खाद वितरण में की गयी अनियमित्‍ता के संबंध में जांच करायी जाकर उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारण किया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्‍यों?                           (च) खाद वितरण केन्‍द्र पिपरिया को दो वर्षों में कितना रासायनिक खाद प्राप्‍त हुआ तथा प्राप्‍त रासायनिक खाद के विरूद्ध कितना वितरण किया गया तथा शेष स्‍टाक एवं pos मशीन से मिलान की स्थिति आदि की जानकारी प्रदाय की जावे।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भण्डारण केन्‍द्र, पिपरिया, जिला-नर्मदापुरम से विधान सभा क्षेत्र पिपरिया के किसानों के साथ-साथ विधान सभा क्षेत्र के बाहर के आस-पास के किसानों को उर्वरक वितरण किया गया है। (घ) भारत सरकार द्वारा उर्वरक वितरण में डी.बी.टी. प्रणाली लागू है, जिसमें अनुदानित उर्वरकों का विक्रय पी.ओ.एस. मशीन के माध्‍यम से किया जाता है। पी.ओ.एस. मशीन में आधार सत्‍यापित वितरण प्रणाली का उपयोग होता है। जिसके आनुसार उपस्थित क्रेता का आधार प्रमाणीकरण उपरांत उर्वरक विक्रय किया जाता है। (ड.) उर्वरक वितरण में अनियमितता नहीं है। अत: शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (च) उर्वरक वितरण केन्‍द्र, पिपरिया को प्राप्‍त एवं वितरण किये गए उर्वरक की  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

संलग्‍नीकरण के नियम

[उच्च शिक्षा]

61. ( क्र. 2005 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल में कार्यरत कर्मचारियों के संलग्नीकरण के क्या नियम हैं? उन नियमों की सत्यापित प्रतिलिपियां उपलब्ध करायें। (ख) म.प्र. शासन द्वारा कर्मचारियों के संलग्नीकरण करने के कोई नियम तथा आदेश जारी किये गये हैं, तो उन नियमों एवं आदेशों से अवगत कराया जायेगा? (ग) संलग्नीकरण किये गये कर्मचारियों को अपने अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश का आवेदन मूल विभाग में प्रस्तुत करने से पहले संलग्नीकरण विभाग से आवेदन अग्रेषित कराने का म.प्र. शासन के क्या नियम हैं? उन नियमों की प्रतियां एवं शासन स्तर पर लिये गये निर्णय तथा आदेश उपलब्ध कराये जायेंगे?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) म.प्र. भोज (मुक्‍त) विश्‍वविद्यालय, भोपाल में संलग्‍नीकरण संबंधी कोई नियम नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता है।

समिति का पालन प्रतिवेदन

[उच्च शिक्षा]

62. ( क्र. 2006 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 8769/स्था./ म.प्र.मो.मु.वि.वि./2025, दिनांक 07.03.2025 की अधिसूचना द्वारा समिति के पालन प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित कर्मचारी से कितनी राशि की वसूली की गई है? संपूर्ण कार्यवाही की सत्यप्रति उपलब्ध करायी जावेगी? (ख) समिति का प्रतिवेदन कुल सचिव कार्यालय में किस दिनांक को प्राप्त हुआ? प्राप्त प्रतिवेदन उपरांत सक्षम पदाधिकारी कुलगुरू के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया तथा उक्त प्रतिवेदन पर कुलगुरू द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) दोषी कर्मचारी को संरक्षण प्रदान करने एवं सेवानिवृत्ति तक कार्यवाही न किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई या कार्यवाही की जायेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) समिति का प्रतिवेदन अभी अप्राप्‍त है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी उत्‍तरांश '' अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश '' एवं '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

कृषक (किसान) ऋण माफ़ी योजना

[सहकारिता]

63. ( क्र. 2019 ) श्री सुरेश राजे : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) दिसंबर 2017 की स्थिति में जिला ग्वालियर अंतर्गत किस सहकारी संस्था के प्रबंधक पर किस कार्य की कितनी-कितनी राशि वसूली योग्य शेष थी? (ख) जनवरी 2018 की स्थिति में जिला ग्वालियर अंतर्गत सहकारी संस्थाओं में पंजीकृत कृषकों पर कुल कितनी ऋण राशि बकाया थी? जिसमें से कुल कितनी ऋण राशि वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में माफ़ की गई? कितनी राशि वसूली योग्य शेष थी? (ग) जनवरी 2018 की स्थिति में जिला ग्वालियर अंतर्गत किस सहकारी संस्था में किस ग्राम का कौन कृषक पंजीकृत था? जिस पर ऋण की कुल कितनी राशि वसूली योग्य थी? जिनमें से सरकार ने ऋण माफ़ी योग्य वर्ष 2018-19 से 2019-20 में किस-किस की कितनी ऋण राशि माफ़ की गई? सहकारी संस्थावार सूची उपलब्ध करवाएं।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्‍वामी विवेकानंद कैरियर मार्ग दर्शन योजना

[उच्च शिक्षा]

64. ( क्र. 2026 ) श्री सुरेश राजे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना अंतर्गत करियर मेले, ट्रेनिंग तथा अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 में कितनी-कितनी राशि दी गई? उक्त अवधि में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना अंतर्गत करियर मेले, ट्रेनिंग तथा अन्य गतिविधियों में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? उपरोक्त में से अलग-अलग वर्षों में कितने विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिला? कितने विद्यार्थियों को अलग से प्लेसमेंट ड्राइव में नौकरी मिली? क्या यह सरकार की जानकारी में है? उक्त योजना में करोड़ों रूपए व्यय करने के बाद भी अपेक्षित उपलब्धि नहीं मिल रही है इसलिए इसे उपयोगी बनाने के लिए बदलाव करने की आवश्‍यकता है? (ख) प्रदेश के विभिन्न शासकीय विश्वविद्यालयों में अलग-अलग असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें कितने-कितने पद भरे गए? कितने-कितने पद प्रश्‍न दिनांक तक रिक्त हैं? प्रदेश के विभिन्न शासकीय विश्वविद्यालयों में ऐसे कौन से कोर्स हैं जिन विषयों के लिए कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है? उनमें विद्यार्थी कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? (ग) क्या नर्मदापुरम जिले के पिपरिया स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं जांच करवाए जाने का मामला सरकार की जानकारी में है? यदि हाँ, तो इस मामले में दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 87.41 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 187.41 लाख राशि का बजट आवंटन किया गया। वर्ष 2023-24 में 24041 विद्यार्थियों एवं वर्ष 2024-25 में 12366 विद्यार्थियों ने भाग लिया/लाभांवित हुए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 435 विद्यार्थी (रोजगार मेलों में) तथा 1986 (प्लेसमेंट ड्राइव्स) विद्यार्थी एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 711 विद्यार्थी (रोजगार मेलों में) तथा 1799 (प्लेसमेंट ड्राइव्स) विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ। जी नहीं। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। जिन विषयों में पढ़ाने के लिए नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हैं, की  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। आवश्यकतानुसार अतिथि विद्वान आमंत्रित कर या समानधर्मी विषयों के नियमित शिक्षकों के माध्यम से विश्‍वविद्यालयों में संबंधित विषयों में पढ़ाई कराई जा रही है। (ग) जी हाँ। विभाग के आदेश दिनांक 4/4/2025 द्वारा डॉ. राकेश कुमार वर्मा, प्रभारी प्राचार्य एवं डॉ. रामगुलाम पटेल, प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिपरिया को निलंबित किया गया एवं संबंधित महाविद्यालय के आदेश दिनांक 8/4/2025 द्वारा जनभागीदारी मद से नियुक्त संबंधित सुश्री खुशबू पगारे (अतिथि विद्वान), श्री पन्ना लाल पठारिया (प्रयोगशाला परिचारक) एवं श्री राकेश मेहरा (बुक लिफ्टर) को सेवा से पृथक किया गया है। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

गलत जानकारी प्रस्‍तुत करने पर कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

65. ( क्र. 2033 ) श्री पन्‍नालाल शाक्‍य : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) विधानसभा पटल पर गलत जानकारी प्रस्‍तुत करने पर दण्‍ड का क्‍या प्रावधान है। जिला परियोजना प्रबंधक राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गुना कि खिलाफ शासन स्‍तर एवं जिला स्‍तर पर जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं एवं अन्‍य व्‍यक्तियों द्वारा कितनी शिकायतें की गई है। सभी की छायाप्रति उपलब्‍ध करावे। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित शिकायतों पर क्‍या कार्यवाही की गई है। आदेशों एवं पत्रों की छायाप्रति देवे। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो क्‍यों। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में कार्यवाही न करने वाले अधिकारी पर शासन क्‍या कार्यवाही करेगा और कब तक।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा पटल पर गलत जानकारी प्रस्‍तुत करने पर दण्‍ड का निर्धारण विधानसभा के द्वारा किया जाता है। जिला परियोजना प्रबंधक, राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला गुना के विरूद्ध राज्‍य स्‍तर एवं जिला स्‍तर पर कुल 15 शिकायतें प्राप्‍त हुई है। शिकायतों की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) शिकायतों की जांच हेतु जिला स्‍तर पर वरिष्‍ठ अधिकारियों का जांच दल गठित किया गया। जांच दल से प्राप्‍त संयुक्‍त जांच प्रतिवेदन राज्‍य कार्यालय को प्राप्‍त हुआ। जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर संबंधित के विरूद्ध कारण बताओं सूचना-पत्र प्रेषित किया गया, जिसके प्रतिउत्‍तर पर विवेचना उपरांत दण्‍डात्‍मक कार्रवाई की गई है। आदेशों एवं पत्रों की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। (ग) कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

लिपिकों की पदोन्‍नति

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

66. ( क्र. 2034 ) श्री पन्‍नालाल शाक्‍य : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन सामान्‍य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक/सी/3-2/96/3/एफ भोपाल दिनांक 18 मार्च 1996 के द्वारा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन क्रमश: सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 1 करने हेतु समस्‍त विभागाध्‍यक्षे को निर्देश जारी किये गये थे? (ख) क्‍या अन्‍य विभागों की तरह कृषि विभाग ने भी शासन के उक्‍त आदेशों के परिपालन में अपने भर्ती नियमो में संशोधन किया है, अगर हां तो संशोधित भर्ती नियमों की प्रति उपलब्‍ध करावें, यदि नहीं, तो अब तक भर्ती नियमों में संशोधन क्‍यों नहीं किया गया है? (ग) क्‍या वर्तमान में जो पदोन्‍नति‍यां पदोन्‍नति‍ नियम 2025 के द्वारा की जा रही है? उनमें लिपिकों सहायक ग्रेड 3 से सहायक ग्रेड 2 तथा सहायक ग्रेड 02 से सहायक ग्रेड 01 पर पदोन्‍नत किया जावेगा?                        (घ) अन्‍य विभागों में लेखा परीक्षा उत्‍तीर्ण सहायक ग्रेड 03 को लेखापाल पर पदोन्‍नत किया जाता है, क्‍या कृषि विभाग में भी ऐसे ही पदोन्‍नति‍ की जावेगी? क्‍या नवीन पदोन्‍नति नियम में सहायक ग्रेड 02 को सहायक ग्रेड 01 पर पदोन्‍नत किया जावेगा?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी हाँ।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय को कम भूमि आवंटन

[उच्च शिक्षा]

67. ( क्र. 2042 ) श्री पन्‍नालाल शाक्‍य : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना को सिर्फ 100 एकड़ भूमि प्रदान की गई जबकि सागर ओर खरगोन को अधिक भूमि प्रदान की गई ऐसा क्यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित भूमि के अलावा प्रश्‍नकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत विनायकखेड़ी एवं ग्राम पंचायत में लगभग 114 हैक्टेयर भूमि बताई गई ओर उसकी पत्र लिखकर मांग की गई किंतु कलेक्टर जिला गुना द्वारा आज दिनांक तक भूमि आवंटित नहीं की गई क्यों? (ग) परंपरागत कोर्स के अलावा यहां कृषि संकाय भी संचालित इसलिए अधिक भूमि की आवश्यकता है, प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित भूमि कब तक आवंटित कराएंगे?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु जिला कलेक्टर द्वारा शासकीय भूमि की उपलब्‍धता अनुसार भूमि उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए एक ही प्रकार की संस्था को अलग-अलग जिलों या स्थानों पर आवंटित भूमि में अंतर होता है।                                           (ख) कलेक्टर गुना द्वारा क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्‍वविद्यालय, गुना के भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। (ग) कृषि संकाय के संचालन हेतु क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्‍वविद्यालय, गुना द्वारा नियमानुसार उचित व्यवस्था की जाएगी।

आजीविका मिशन में दीदी कैंटीन की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

68. ( क्र. 2048 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 6 वर्षों में आजीविका मिशन अंतर्गत कुल कितने दीदी कैंटीन/कैफे किन-किन स्थानों पर दीदी कैंटीन/कैफे स्थापित किये गए थे? आजीविका मिशन द्वारा स्वयं के मद से, अन्य विभागों से राशि प्राप्त करके कितने दीदी कैंटीन/कैफे के स्थापना तथा संचालन के लिए दिए गए हैं एवं वर्तमान में कितने दीदी कैंटीन/कैफे संचालित है? वर्षवार, ज़िलेवार जानकारी उपलब्ध कराएं।                                 (ख) दीदी कैंटीन स्थापना हेतु ज़िलों को कुल उपलब्ध कराई गयी राशि वर्षवार, ज़िलेवार बतायें? इन दीदी कैंटीन/कैफे के नोडल अधिकारी कर्मचारी कौन-कौन रहे? (ग) मंत्रालय में स्थित दीदी कैंटीन को कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गयी? कितनी दीदी कैंटीन/कैफे में भ्रष्टाचार की शिकायत पाई गई? कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई? कार्यवाही में कौन-कौन दोषी पाए गए? जाँच में किन-किन दीदी कैंटीन/कैफे से कितनी राशि का गबन पाया गया? दस्तावेजों सहित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) राज्य में दीदी कैंटीन स्थापना क़े सम्बन्ध में तकनीकी सहयोग संस्था क़ो कुल कितना भुगतान किया गया?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विगत 06 वर्षों में आजीविका मिशन अंतर्गत कुल 196 दीदी कैफे विभिन्‍न जिलों में स्‍थापित किये गये। आजीविका मिशन द्वारा फूड क्लस्टर मद से 21 जिलों में 51 दीदी कैफे संचालित है एवं अन्‍य विभागों (पर्यटन विभाग, अनुसूचित जनजाति, डी.एम.एफ., आदि) द्वारा प्राप्‍त राशि से 08 दीदी कैफे संचालित है। शेष 137 दीदी कैफ़े स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्वयं संचालित किये गये है। वर्तमान में कुल 196 दीदी कैफे संचालित है। जिसकी वर्षवार जिलेवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-01 अनुसार है। (ख) दीदी कैंटीन स्‍थापना हेतु मिशन द्वारा 21 जिलो के 51 नोडल सी.एल.एफ. को स्‍थापना एवं संचालन हेतु कुल राशि रू. 2.47 करोड़ अंतरित की गई। वर्षवार राशि का विवरण एवं नोडल अधिकारी के नाम एवं पद की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट–02 अनुसार है। (ग) मंत्रालय में स्थित दीदी कैंटीन को स्‍थापना एवं संचालन हेतु कुल रू. राशि 10 लाख नोडल सी.एल.एफ. को अंतरित की गई। दीदी कैंटीन कैफे के भ्रष्‍टाचार संबंधित कोई भी शिकायत मिशन को प्राप्‍त नहीं हुई। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) राज्‍य में दीदी कैंटीन स्‍थापना के संबंध में तकनीकी सहयोग संस्‍था को मिशन द्वारा कुल राशि रू. 91.49 लाख का भुगतान किया गया।

परिशिष्ट - "उन्चास"

रोजगार मेलों का आयोजन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

69. ( क्र. 2049 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा मंडला जिले में वर्षवार कितने-कितने रोजगार मेले लगाये गये? (ख) इन रोजगार मेलों में कितने-कितने आकांक्षी युवाओं ने भाग लिया तथा कितने-कितने आकांक्षी युवाओं को ऑफर लेटर दिए गये? नाम सहित मंडला जिले की जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) उपरोक्त में जिलावार कितने-कितने आकांक्षी युवा ऐसे हैं जिन्हें ऑफर लेटर देने के बाद संबंधित कम्पनी ने ज्वाइन नहीं कराया? कितने आकांक्षी युवा ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद नौकरी छोड़ दी? (घ) उपरोक्त वर्षों में प्रदेश में आकांक्षी युवाओं की संख्या में कितनी कमी या वृद्धि हुई है? वर्तमान में जिलावार कितने-कितने आकांक्षी युवा हैं?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ग) विभाग द्वारा जानकारी संधारित नहीं की जाती है।                 (घ) म.प्र. रोजगार पोर्टल पर दर्ज आकांक्षी युवाओं की संख्‍या में 0.56 प्रतिशत की कमी हुई है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है

श्रम न्‍यायालय स्‍थापित करना

[श्रम]

70. ( क्र. 2059 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) नवगठित जिला मैहर में श्रम न्‍यायालय स्‍थापित किये जाने की कार्यवाही क्‍या शासन स्‍तर में प्रचलित है? यदि हाँ, तो जानकारी दी जावे। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में मैहर में औद्योगिक इकाइयों के स्‍थापित होने उनमें श्रमिकों के कार्यरत होने की दृष्टि से मैहर जिले में श्रमिकों को समय पर न्‍याय सुविधा उपलब्‍ध कराये जाने के मद्देनजर क्‍या श्रम न्‍यायालय की स्‍थापना कराया जाना आवश्‍यक है? यदि हाँ, तो कब तक स्‍थापना करायी जावेगी? समयावधि बतायी जाये। यदि नहीं, तो क्‍यों कारण सहित जानकारी दी जावे।

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। (ख) श्रम न्‍यायालय सतना से मैहर की दूरी केवल 40 कि.मी. होने से और श्रमिकों को सुलभ न्‍याय सुविधा उपलब्‍ध होने से पृथक से मैहर में श्रम न्‍यायालय की स्‍थापना कराया जाना आवश्‍यक नहीं है।

संबल योजना अनुग्रह राशि

[श्रम]

71. ( क्र. 2071 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संबल योजना अंतर्गत संबल कार्डधारियों को शासन द्वारा संबल कार्डधारी की मृत्यु उपरांत/विकलांगता/अपंगता होने पर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी देवें। (ख) क्या नगर पालिका परिषद् मकरोनिया/नगर परिषद कर्रापुर/जनपद पंचायत सागर/राहतगढ़ अंतर्गत उपरोक्त योजनांतर्गत हितग्राहियों के कितने प्रकरण स्वीकृत हेतु लंबित है एवं कितने प्रकरण वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025 से प्रश्‍न दिनांक तक स्वीकृत किये गये? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में स्वीकृति उपरांत कितने प्रकरणों में राशि हितग्राहियों के बैंक खाता में जमा नहीं की गई है तथा क्यों नहीं की गई? कारण सहित जानकारी देवें एवं राशि कब तक जमा की जायेगी?

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी संबंधी 115 प्रकरण है। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्ल‍िक कार्यक्रम में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है।

सुदूर सड़क निर्माण स्वीकृति एवं राशि आवंटन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

72. ( क्र. 2072 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्ड की विभिन्न पंचायतों में सुदूर ग्रामीण सड़क के कितने प्रस्ताव वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक स्वीकृति एवं राशि आवंटन हेतु लंबित है? जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित सुदूर ग्रामीण सड़क निर्माण कितने प्रस्ताव को वर्ष 2022-23, 2023-24 2024-25 एवं 2025 से प्रश्‍न तक स्वीकृति प्रदान की गई? जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित सुदूर ग्रामीण सड़क निर्माण की स्वीकृति एवं राशि आवंटन हेतु लंबित है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित शासन द्वारा सुदूर ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत कर कब तक राशि आवंटन की जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट '' अनुसार है। महात्‍मा गांधी नरेगा योजनान्‍तर्गत कार्यों के संपादन बावत प्रत्‍येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के अनुमोदन से प्रत्‍येक वर्ष लेबर बजट तैयार किया जाता है। पृथक से कार्यों हेतु राशि आवंटित नहीं की जाती है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट ''अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट '' अनुसार है। शेष जानकारी उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में उत्‍पन्‍न नहीं होती। (घ) भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों के प्रकाश में नवीन दिशा-निर्देश जारी होने तक सुदूर संपर्क/खेत सड़क के नवीन कार्य नहीं लिये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं। शेष जानकारी उत्‍तरांश के परिप्रेक्ष्‍य में उत्‍पन्‍न नहीं होती।

परिशिष्ट - "पचास"

रिक्‍त पदों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

73. ( क्र. 2086 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एम.पी. ऑन लाईन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में ई-प्रवेश के माध्यम से सत्र 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में बालाघाट जिले के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में यूजी, पीजी के समस्त पाठ्यक्रमों में कुल प्रवेशित छात्र-छात्राओं की संख्या एवं एम.पी. ऑन लाइन द्वारा संबंधित महाविद्यालयों के खाते में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की शुल्क राशि जमा करने का विवरण मय दस्तावेज सूची सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) से संबंधित प्रवेशित विद्यार्थियों में से परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या एवं कितने विद्यार्थी ड्राप आऊट हुए उनकी संख्या मय सूची सहित उपलब्ध कराएं? (ग) शासकीय महाविद्यालय वारासिवनी एवं खैरलांजी में आउटसोर्स अंतर्गत कितने पद रिक्त हैं एवं कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? सूची उपलब्ध कराएं।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट '''' अनुसार। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट '''' अनुसार।

परिशिष्ट - "इक्यावन"

जल गंगा संवर्धन अभियान की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

74. ( क्र. 2096 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) विदिशा जिले में क्या विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया गया था? यदि हां, तो इस अभियान में नवीन खेत तालाब, अमृत सरोवर, कुंआ रिचार्ज एवं अन्य कौन-कौन से कार्य किए गए? किए गए कार्यों की जानकारी देवें तथा प्रदेश की कितनी नदियों, जलाशयों, पारंपरिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु विभाग द्वारा विशेष कार्य किए गए? जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में जल गंगा संवर्धन में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों को कितना-कितना लक्ष्य दिया गया था? लक्ष्य के विरूद्ध कितने-कितने कार्य स्वीकृत किए गए? कितने कार्य पूर्ण हुए? कितने अधूरे हैं? कितने अप्रारंभ हैं? पृथक-पृथक जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में अभियान अंतर्गत कितनी मजदूरी का भुगतान एवं कितनी सामग्री का भुगतान किया गया है? जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) के संदर्भ में जल गंगा संवर्धन अभियान में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत को पुरूस्कृत किए जाने की योजना थी? यदि हां, तो किन-किन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत ने श्रेष्ठ कार्य किया बतावें तथा श्रेष्ठ कार्य हेतु क्या-क्या पुरूस्कार दिया गया? (ङ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में विदिशा जिले मे कौन-कौन सी जनपद पंचायतों के जलदूतों एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मानित किया जाना था? क्या वह कार्यक्रम पूर्ण हुए है? यदि हां, तो छायाचित्र उपलब्ध करावें तथा किस-किस को सम्मानित किया गया? बतावें। (च) क्या जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम का प्रसारण ग्राम पंचायत स्तर पर करना था? यदि हां, कितनी ग्राम पंचायतों में किया गया बतावें तथा क्या ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम बीच में बंद कर दिया था?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' एवं '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट '' अनुसार है। (घ) जी हाँ। विदिशा जिले में श्रेष्‍ठ कार्य करने वाले अधिकारी/ कर्मचारी को राज्‍य स्‍तर से कोई पुरूस्‍कार प्राप्‍त नहीं हुआ। (ङ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में जानकारी निरंक है। (च) जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है।

प्राप्त अनुदान एवं ऋण की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

75. ( क्र. 2097 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2018 से प्रश्‍नांकित अवधि तक भोपाल संभाग में विभाग द्वारा विश्व बैंक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) एवं अन्य योजनाओं से ऋण या अनुदान लेने हेतु प्रस्ताव बनाकर कब-कब भेजा गया? छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं प्रस्ताव में किन-किन कार्यों हेतु राशि चाही गई एवं कितनी राशि का अनुदान/ऋण लिया गया तथा अनुदान/ऋण कब प्राप्त किया गया? कितनी राशि अनुदान/ऋण में प्राप्त हुई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उक्त प्राप्त अनुदान/ऋण राशि में से किन-किन विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कर आवंटित की गई है एवं किन-किन मद, किन-किन तिथियों में? प्रशासकीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, निविदा, कार्यादेश की विश्वविद्यालयवार व महाविद्यालयवार जानकारी देंवे। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को जो राशि आवंटित की गई थी उसकी अद्यतन स्थिति क्या है? किन-किन कार्यों में अभी तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है व कितने-कितने कार्य पूर्ण हो गए हैं, शेष कार्य कब तक पूर्ण करवा दिये जावेंगे? विलम्ब के लिए दोषी कौन है? बतलावें। वर्षवार ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) विदिशा जिले के विकासखण्ड लटेरी के शासकीय महाविद्यालय के छात्रावास भवन का निर्माण कब हुआ तथा कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? यदि पद स्वीकृत नहीं हैं, तो कब तक पद स्वीकृत कर दिये जावेंगे तथा छात्रावास को कब से संचालित किया जावेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) 1 जनवरी, 2018 से प्रश्‍नांकित अवधि तक विश्‍व बैंक एवं रूसा परियोजना अंतर्गत कोई भी प्रस्‍ताव ऋण/अनुदान हेतु प्रेषित नहीं किया गया है। पी.एम. उषा परियोजना अंतर्गत 38 उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों हेतु दिनांक 07 मार्च 2025 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। कार्यवार एवं राशिवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। आज दिनांक तक जारी राशि 96.65 करोड़ मदर सैंक्‍शन भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्‍त है। (ख) विश्‍वविद्यालयों/महाविद्यालयों को कार्यवार एवं तिथिवार आवंटित कार्य की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार है। प्रशासकीय स्‍वीकृति की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार है। निविदा एवं कार्यादेश की जानकारी महाविद्यालयों से एकत्रित की जा रही है। (ग) विश्‍वविद्यालय एवं महाविद्यालयवार जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) छात्रावास भवन का निर्माण दिनांक 22.04.2015 को पूर्ण हुआ है। छात्रावास संचालन हेतु नियमित रिक्‍त पदों के विरूद्ध मैन पॉवर की व्‍यवस्‍था हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 620/28/आउशि/निर्माण/शाखा-6/2020 दिनांक 17.11.2020 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं तथा नीति निर्धारण प्रक्रियाधीन है, समय-सीमा बताई जाना सम्‍भव नहीं है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-4 अनुसार है।

प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत राशि का भुगतान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

76. ( क्र. 2104 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में विभिन्न ग्राम पंचायतों में बने हुये पुराने पंचायत भवन काफी छोटे है एवं पुराने हो चुके है एवं वर्तमान परिवेश के अनुसार आधुनिक नहीं है? (ख) क्या ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पर पंचायत भवन वर्तमान परिवेश अनुसार नहीं है या जर्जर हो चुके है, के स्थान पर आधुनिक अटल ग्राम सेवा सदन बनाये जा रहे है? यदि हां तो प्रश्‍नांश (क) अनुसार अन्य पुराने ग्राम पंचायत भवनों को भी अटल ग्राम सेवा सदन बनाकर नवीनीकरण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतावें? (ग) पन्ना विधानसभा के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत राशि का भुगतान कब से नहीं किया गया? हितग्राहियों को समय पर राशि का भुगतान न होने का क्या कारण है? कब तक हितग्राहियों को राशि का भुगतान किया जावेगा? (घ) पन्ना विधानसभा अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना में कितने पात्र हितग्राहियों का सर्वे कराकर योजना में जोड़ा गया है? पंचायतवार संख्या बतावें, जो परिवार सर्वे में छूट गये हैं उसका क्या कारण है? सर्वेक्षित परिवार को आवास स्वीकृति कब तक दी जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) ऐसी ग्राम पंचायतें जो पंचायत भवन विहीन है या जर्जर हैं, वहां अटल ग्राम सेवा सदन के कार्य स्‍वीकृत किये गये है। बजट उपलब्‍धता के आधार पर प्रथमत: भवन विहीन पंचायतों एवं जर्जर पंचायत भवनों वाली ग्राम पंचायतों में नवीन अटल ग्राम सेवा सदन स्‍वीकृत किये जा रहे है। सभी पुराने ग्राम पंचायत भवनों के संबंध में वर्तमान में कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उदभूत नहीं होता है। (ग) पन्‍ना विधानसभा के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत राशि का भुगतान दिनांक 28.05.2025 से नहीं किया गया। राज्‍य नोडल खाते में राशि की अनुपलब्‍धता के कारण हितग्राहियों को समय पर राशि का भुगतान नहीं किया गया। राशि का भुगतान दिनांक 11.07.2025 से प्रारंभ है। (घ) पन्‍ना विधानसभा अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना में सर्वे अंतर्गत 44255 हितग्राहियों के नाम जोड़े गये। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। ग्राम पंचायतों में तत्‍समय उपलब्‍ध सभी पात्र परिवारों को सर्वे में सम्मिलित किया गया तथा हितग्राहियों को सेल्‍फ सर्वे की सुविधा भी दी गई थी। भारत सरकार से प्राप्‍त लक्ष्‍यानुसार सर्वेक्षित परिवारों को आवास स्‍वीकृत किया जा सकेगा।

इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किया जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

77. ( क्र. 2105 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा सत्र दिसम्बर 2024 में प्रश्‍नकर्ता द्वारा पन्ना जिले में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार इंजीनियरिंग कालेज प्रारंभ किये जाने के संबंध में पूछे गये प्रश्‍न के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा आगामी सत्र में पन्ना जिले में इंजीनियरिंग कालेज प्रारंभ किया जाना मंत्री परिषद एवं एआईसीटीई के अनुमोदन उपरांत ही संभव है से अवगत कराया गया था? (ख) यदि हां तो प्रश्‍नांश (क) अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रस्ताव मंत्री परिषद की बैठक एवं एआईसीटीई के अनुमोदन हेतु कब प्रेषित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक पन्ना जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किया जावेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) मंत्रि-परिषद् की बैठक एवं एआईसीटीई के अनुमोदन हेतु प्रस्‍ताव अभी प्रेषित नहीं किया गया है। वित्‍त विभाग के परिपत्र दिनांक 09 अप्रैल, 2025 के द्वारा नवीन कार्यक्रम (योजना) को राज्‍य में लागू किये जाने के लिए मंत्रि परिषद की सैद्धांतिक सहमति आवश्‍यक की गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

दैनिक वेतनभोगियों को लाभान्वित किया जाना

[उच्च शिक्षा]

78. ( क्र. 2122 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सा.प्र.वि. के परिपत्र दिनांक 07.10.2016 द्वारा स्थायी कर्मियों को विनियमित करने योजना से शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी/स्वशासी/स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को लाभान्वित कराने हेतु समीक्षा करने के निर्देश जारी होंगे? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों? (ख) तत्कालीन माननीय उच्च शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव जी की नोटशीट क्रमांक 1136 दिनांक 27.07.2023 के परिपालन में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 1506/1880/2021/38-2 भोपाल दिनांक 05.10.2023 का शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों से पालन कराने हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा ने प्रश्‍न दिनांक तक कितनी समीक्षा बैठक ली गईं? यदि हाँ, तो कार्यवाही प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) क्या शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी/स्वशासी/स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत जिन कार्मिकों को स्थायीकर्मी योजना से लाभान्वित किया गया है उन्हे सा.प्र.वि. के परिपत्र दिनांक 18/02/2020 के निर्देशानुसार नवीनतम मंहगाई भत्ता/एनपीएस/अवकाश आदि का लाभ प्रदान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सा.प्र.वि. के परिपत्र दिनांक 18/02/2020 का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?                                       (घ) क्या आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा प्रश्‍नांश (ख) के परिपत्र दिनांक 05.10.2023 का शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों से पालन कराने हेतु समीक्षा बैठक नहीं ली गईं? यदि हाँ, तो क्या आयुक्त, उच्च शिक्षा, शासन के निर्णय से असहमत हैं जिस कारण आदेश का पालन कराने हेतु समीक्षा नहीं कर रहे हैं? यदि नहीं, तो आयुक्त, उच्च शिक्षा समीक्षा क्यों नहीं कर रहे?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।                                (ख) जी नहीं। कोई बैठक नहीं ली गई। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी हां। जी नहीं। सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3, दिनांक 07 अक्‍टूबर 2016 में दिये गये प्रावधानों एवं उच्‍च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 758/1021894/2022/38-2, दिनांक 09/05/2023, पत्र क्रमांक 1506/1880/2021/38-2, दिनांक 05/10/2023 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

वेतन विसंगित की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

79. ( क्र. 2124 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित शासकीय अधिकारियों जैसे डिप्टी कलेक्टर, कोषालय अधिकारियों की तरह ग्रामीण विकास विभाग में सीईओ जनपद को 5 स्तरीय वेतनमान दिया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक, समय-सीमा बताये। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित अनुसार भूतलक्षीय प्रभाव से पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग लागू करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन हैं व शासन के दोहरे मापदंड को दर्शाता है? (ग) ग्रामीण विकास विभाग में कौन-कौन से पद 100 प्रतिशत पदोन्नति के है, ऐसे पदों पर प्रमोशन उपरांत 5 वर्षों से अधिक अवधि से पदस्थ कितने शासकीय सेवक है, जिन्हें न तो समय वेतनमान मिला और न ही प्रमोशन मिला? सूची देवें। (घ) क्या विभाग इन विसंगतियों को दूर करने वित्त विभाग को नियमों में संशोधन करने प्रस्ताव भेजेगा? जिनसे उनके आर्थिक हक प्रभावित न हो। यदि हाँ, तो समय-सीमा बताये। नहीं तो कारण बताएं।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विभाग में 100 प्रतिशत पदोन्‍नति के पद प्रमुख अभियंता, मुख्‍य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, मानचित्रकार, अतिरिक्‍त संचालक, संयुक्‍त आयुक्‍त, संयुक्‍त संचालक, उपायुक्‍त, उप संचालक, सहायक संचालक, विकास विस्‍तार अधिकारी, लेखाधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, शोध अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अधीक्षक, वरिष्‍ठ निज सहायक, निज सहायक, सहायक ग्रेड 01, सहायक ग्रेड 02, अन्‍वेषक, सुपरवाइजर एवं दफ्तरी है। समयमान वेतनमान सीधी भर्ती के पद पर निर्धारित समयावधि पूर्ण करने एवं पात्र होने पर स्‍वीकृत किया जाता है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

आई.टी.आई. भवन निर्माण की स्वीकृति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

80. ( क्र. 2127 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र खुरई अन्तर्गत मालथौन विकासखण्ड मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) को कब स्वीकृति प्रदान की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्त संस्थान के नवीन भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? क्या उक्त संस्थान वर्तमान में बीआरसी भवन में संचालित हो रहा है और जगह की अत्यधिक कमी है?                                  (ग) क्या उक्त संस्थान के भवन हेतु लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की उपलब्धता होने के बाद भी भवन निर्माण की स्वीकृति न होने से अन्य ट्रेड (विषय) प्रारंभ नहीं हो पा रहे हैं?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) शासकीय आई.टी.आई., मालथौन को दिनांक 17 सितम्‍बर, 2018 को स्‍वीकृत किया गया। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जी हां, वर्तमान में संचालित एक व्‍यवसाय के संचालन हेतु जगह पर्याप्‍त है। (ग) जी हाँ।

बांदरी महाविद्यालय का सुचारू संचालन

[उच्च शिक्षा]

81. ( क्र. 2128 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधानसभा क्षेत्र खुरई अन्तर्गत शासकीय महाविद्यालय बांदरी में पदस्थ अतिथि विद्धानों द्वारा नियमित प्राध्यापकों व अन्य स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं संस्था के सुचारू संचालन में कदाचरण करने की शिकायत प्रश्‍नकर्ता एवं पदस्थ नियमित स्टॉफ द्वारा माननीय विभागीय मंत्री को पत्र क्रमांक 1265/वि.खु./2025 सागर, दिनांक 07.06.2025 द्वारा की गई है? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : जी हाँ। शासकीय महाविद्यालय बांदरी में पदस्थ अतिथि विद्वानों द्वारा स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई जिस पर आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र दिनांक 11.07.2025 द्वारा प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर को जांच कर, जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। जांच प्रतिवेदन में डॉ. निर्मल सिंह सेंगर एवं डॉ. श्वेता सिंह, अतिथि विद्वान के विरुद्ध शिकायत सत्य पायी गई है। तदानुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र दिनांक 22.07.2025 से आमंत्रण निरस्त करने हेतु प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांदरी जिला सागर को निर्देशित किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

 

सरपंचों के मानदेय एवं भत्ते

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

82. ( क्र. 2133 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                     (क) पंचायत निर्वाचन वर्ष 2014-15 में निर्वाचित सरपंचों को कितना मानदेय एवं भत्ते निर्धारित किया गया था, कृपया बताने का कष्ट करें। (ख) विधानसभा क्षेत्र मऊगंज के वर्ष 2014-2015 में निर्वाचित सरपंचों को अब तक कब-कब एवं कितना मानदेय एवं भत्ते दिया गया है तथा कितना मानदेय अब तक लंबित है और उसके भुगतान की क्या योजना है? (ग) कोरोना काल में जब पंचायतों का समस्त कार्य तत्कालीन सरपंचों को ही सौंपा गया था, तो क्या उस अवधि का भी मानदेय अथवा सत्कार भत्ता दिए जाने का कोई प्रस्ताव या निर्णय शासन द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो उसका भुगतान कब तक किया जाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) रूपये 1750/- प्रतिमाह (दूरभाष एवं सत्‍कार भत्‍ता सहित)। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जिले से प्राप्‍त आवंटन की मांग का परीक्षण कर राशि आवंटित की जावेगी।

परिशिष्ट - "बावन"

यूरिया खाद की उपलब्‍धता

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

83. ( क्र. 2141 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले में वर्तमान खरीफ फसलों के लिए सरकार द्वारा डीएपी, एनपीके, पोटाश एवं यूरिया की कितनी मात्रा में कितनी रैक के माध्यम से भेजी गई है?                                    (ख) उक्त भेजी गई डीएपी, एनपीके पोटाश एवं यूरिया का वितरण किस अनुपात में सहकारी समितियां एवं निजी क्षेत्र को किया गया है? (ग) उक्त खाद की वर्तमान स्टॉक की क्या स्थिति है? (घ) वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद विक्रय, अमानक बीज विक्रय के कितने मामले कृषि विभाग द्वारा बनाए गए हैं एवं विभाग द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) छिंदवाड़ा जिले में दिनांक 18.07.2025 की स्थिति में यूरिया- 4259 मीट्रिक टन, डीएपी- 1883 मीट्रिक टन, एनपीके- 4664 मीट्रिक टन एवं पोटाश- 1461 मीट्रिक टन स्‍टॉक उपलब्‍ध है। (घ) वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय के प्रकरण निरंक है। अमानक बीज विक्रय के संबंध में जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

 

 

 

व्‍यय राशि की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

84. ( क्र. 2142 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2013 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को कितनी राशि प्रदान की गई है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (ख) उक्त राशि राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर किन-किन मदो में, किन-किन कार्यों में, कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े पोषण आहार घोटाले में कैग CAG द्वारा किन-किन बिंदुओं पर आपत्ति उठाई गई है? (घ) उक्त पोषण आहार घोटाले में कैग CAG द्वारा पकड़ी गई लगभग 858 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है एवं ऑडिट आपत्ति की कंडिकाओं के साथ CAG ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी भी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्ष 2013 से वर्तमान वित्‍तीय वर्ष जून 2025 तक केन्‍द्र सरकार से प्राप्‍त राशि का विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। (ख) वित्‍तीय वर्ष 2013-14 से वित्‍तीय वर्ष 2023-24 तक संकलित वैधानिक अंकेक्षण रिर्पोट के आधार पर एवं वित्‍तीय वर्ष 2024-252025-26 के प्रथम त्रैमास के प्रावधानित आकड़ो के अनुसार राज्‍य एवं जिला स्‍तर की मदवार व्‍यय एवं कार्यों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (ग) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े पोषण आहार संयंत्रों से संबंधित कैग CAG की उठाई गयी आपत्तियां निम्नानुसार है:- CAG ने प्रतिवेदन संख्या 8 में‌‌ कंडिका क्रमांक 2-2-12-2 द्वारा टीएचआर की संदिग्ध फेक आपूर्ति कंडिका क्रमांक 2-2-13-2 (ब) द्वारा टीएचआर की आपूर्ति हेतु उपयोग किये गये वाहन पोर्टल पर उपलब्‍ध नहीं होने एवं कंडिका क्रमांक 2-2-16-1 द्वारा संयंत्रों का संचालन महिला स्‍व-सहायता समूहों द्वारा नहीं किया गया, का प्रतिवेदन में उल्‍लेख है। (घ) CAG द्वारा उठाये गए बिंदु अनुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रशासकीय अनुमोदन उपरान्त पत्र क्रमांक 232312/2025, दिनांक 08/04/2025 के द्वारा सूचित किया गया था कि पत्र के बिंदु क्रमांक 2 एवं 3 के संबंध में एसआरएलएम स्तर से संयंत्रवार गठित जांच दल का गठन किया गया है।

परिशिष्ट - "तिरेपन"

संचालित सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रम की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

85. ( क्र. 2146 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-2024 एवं 2024-2025 में स्ववित्तीय पाठ्यक्रम संचालित था, यदि हाँ, तो महाविद्यालयवार संचालित सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रम में प्राप्त शुल्क का विवरण देवें। सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रम में नियुक्त अतिथि विद्वानों के मानदेय व्यय पत्रक विवरण कब तक सार्वजनिक करेंगे? (ख) स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय बैरसिया, भोपाल में संचालित कैंटिन की अनुमति दिया गया है, यदि हाँ, तो प्रति माह किस खाते में किराया एवं बिजली राशि जमा किया गया, प्रति सहित बताएं।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय, बैरसिया, भोपाल में संचालित कैंटीन का संचालन महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति की सामान्य परिषद् द्वारा दिनांक 19.06.2025 को सत्र 2025-26 से रूपये 2000/- प्रतिमाह की दर से प्रस्ताव पारित है। पारित प्रस्ताव अनुसार प्राप्त राशि जनभागीदारी समिति के खाते में जमा की जाएगी। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

कौशल विकास एवं रोजगार की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

86. ( क्र. 2150 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2024, 2025 में कौशल विकास एवं रोजगार हेतु क्‍या-क्‍या कार्यक्रम किये गये हैं, कहां-कहां किये गये, कब-कब किये गये, कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई?                                     (ख) कौशल विकास एवं रोजगार के क्‍या नियम है? क्‍या नियमानुसार कौशल विकास एवं रोजगार दिये जा रहे हैं? (ग) वर्ष 2024, 2025 में कितने युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के लिए कहां-कहां प्रशिक्षण, कितने-कितने दिन के दिये गये? (घ) वर्ष 2023, 2024, 2025 में म.प्र. में कौन-कौन युवाओं को, क्‍या-क्‍या रोजगार, कहां-कहां दिया गया, युवाओं की विस्‍तृत जानकारी दें?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्‍नावधि में आई.टी.आई. में एनसीव्‍हीटी/एससीव्‍हीटी के अंतर्गत एक वर्षींय एवं दो वर्षींय पाठयक्रमों में दिये गये प्रशिक्षण की संस्‍थावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, व्‍यय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। लघु अवधि ट्रेनिंग के स्पेशल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईआईटी, दिल्ली के माध्यम से आईटी बेस्ड फ्यूचर स्किलिंग कोर्सेस AI, IOT, Block Chain, AR-VR के प्रशिक्षण हेतु प्रदेश में चार COE की स्थापना उज्जैन, भोपाल और जबलपुर में की गई। इसके अंतर्गत 2340 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त आई.टी.आई. में अध्ययनरत 1501 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। फ़ीस प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत प्रदेश की एकमात्र Power Generation लैब (NPTI, शिवपुरी) और Renewable Energy लैब (UIT, शिवपुरी) में 579 इंजीनियरिंग महाविद्यालय के विद्यार्थियों को आवासीय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवायी गई। इसी प्रावधान अंतर्गत आई.आई.टी., जोधपुर के माध्यम से आई.टी. बेस्ड फ्यूचर स्किलिंग कोर्स 'साइबर सिक्यूरिटी' में राज्य के इंजीनियरिंग कालेजों के 612 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिलाया गया। लघु अवधि ट्रेनिंग के स्पेशल प्रोजेक्ट (महिला) के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला सशक्तीकरण शाखा यूएन वूमेन के द्वारा प्रदेश के 8 आदिवासी बहुल जिलों (सिवनी, बैतूल, खण्डवा, खरगौन, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर व बड़वानी) के आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अध्ययनरत 1000 बालिकाओं को STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एवं मैथ्स) और सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण दिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्‍यप्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा कुल 453 लाख व्यय किया गया। विस्‍तृत  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार हैरोजगार संचालनालय की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) एनसीव्‍हीटी से संबंधित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है, भारत सरकार द्वारा जारी संकल्प योजना के निर्देश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5 अनुसार है, जॉब फेयर एवं कैरियर काउंसलिंग योजना से संबंधित निमयों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। जी हाँ। (ग) कौशल विकास एवं रोजगार के लिये आयोजित प्रशिक्षणों की जानकारी उत्‍तरांश (क) अनुसार है। (घ) कौशल विकास संचालनालय के माध्‍यम से रोजगार प्राप्‍त युवाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-7 अनुसार है। मध्‍यप्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्‍यम से रोजगार प्राप्‍त युवाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-8 अनुसार हैरोजगार संचालनालय की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पुल-पुलियों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

87. ( क्र. 2151 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) PMGSY द्वारा डिण्‍डौरी जिला में कहां-कहां पुल-पुलियों का निर्माण किया जा रखा है, स्‍थान का नाम, स्‍वीकृति दिनांक एवं राशि कार्य प्रारंभ दिनांक, वर्तमान में व्‍यय, कार्य पूर्णता दिनांक बतावें? (ख) क्या सभी पुल-पुलियों का काम समय पर हो रहा है अगर हाँ तो बतावें गोपालपुर खरमेट, अमरपुर आदि निर्माण कार्य वर्षों से क्‍यों अपूर्ण है? अगर नहीं तो बतावें क्‍यों समय में पूर्ण नहीं हो रहे है कौन जिम्‍मेदार है? (ग) क्‍या दामीतितराकी से गौराकन्‍हारी के बीच बुढ़नेर नदी का रपटा डूब नाला है जिसमें पिछले वर्ष 02 लोगों की मौत हो गई थी वहां पुल क्‍यों नहीं बनाया जा रहा है कारण बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) PMGSY द्वारा डिण्डौरी जिले में स्वीकृत 05 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्वीकृत 5 पुलों में से 4 पुलों का निर्माण कार्य माह अक्टूबर 2025 तक एवं 1 पुल का निर्माण कार्य माह मार्च 2026 तक अनुबंधानुसार पूर्ण किया जाना है। रूसा से गोपालपुर मार्ग के चैनेज 21070 मीटर में सिवनी नदी पर ब्रिज निर्माण कार्य (सालिड स्लेब 15 m x 6 Span) एवं डिण्डौरी से अमरपुर मार्ग के चैनेज 23000 मीटर में खरमेर नदी पर ब्रिज निर्माण कार्य (सालिड स्लेब15 m x 6 Span) दोनों ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। जिन्हें अनुबंधित अवधि में पूर्ण कराया जाना लक्षित है। (ग) इस इकाई के पैकेज क्रमांक MP12CM03 के अंतर्गत दामीतितराही से गौराकन्हारी (अजगर) मार्ग, लंबाई 13.80 कि.मी. के चैनेज 5100 मीटर में बुढ़नेर नदी पर पूर्व निर्मित जलमग्नीय रपटा होने से वर्षाकाल के दौरान डूब जाता है। वर्ष 2022-23 के वर्षाकाल के दौरान दिनांक 12.08.2022 एवं दिनांक 13.08.2022 को अत्याधिक बरसात होने से बुढ़नेर नदी में बाढ़ के पानी का तेज प्रवाह हो रहा था। नदी के दोनों ओर ''पुल के ऊपर से पानी बहने की दशा में पुल पार नहीं करे'' का चेतावनी सूचना बोर्ड लगा होने एवं पुल के दोनों ओर बेरिकेट लगे होने के बावजूद रपटे के ऊपर से बाढ़ के तेज प्रवाह में नदी पार करते समय दिनांक 13.08.2022 को 02 लोगों के बह जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। अतः उक्त स्थान पर 150 मीटर लंबाई के प्रस्तावित पुल का DPR तैयार करने हेतु ऐजेंसी नियुक्त करने के लिए निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की गई है। सक्षम स्वीकृति उपरांत नवीन संरचना (पुल) का निर्माण किया जा सकेगा।

परिशिष्ट - "चउवन"

फसल बीज अनुदान

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

88. ( क्र. 2153 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग द्वारा प्रदाय किये जाने वाले कौन-कौन सी फसल बीज पर कितनी राशि का अनुदान दिया जाता है और अनुदान देने की प्रक्रिया क्या है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के सन्दर्भ में क्या निर्धारित भाव में अनुदान सम्मिलित रहता है अथवा कृषकों से निर्धारित राशि प्राप्त कर बैंक खाते के माध्यम से अनुदान प्रदाय किया जाता है?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) कृषि विभाग द्वारा विभिन्‍न योजनांतर्गत उल्‍लेखित प्रावधानों के अनुसार निर्धारण फसलों के बीज वितरण एवं उत्‍पादन पर अनुदान दिया जाता है योजनावार अनुदान प्रावधान जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-क अनुसार है। योजनांतर्गत बीज वितरण एवं उत्‍पादन अनुदान दरें राज्‍य स्‍तरीय बीज विक्रय एवं उपार्जन दर निर्धारण समिति द्वारा जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। (ख) जी नहीं, निर्धारित भाव में अनुदान सम्मिलित नहीं रहता है। किसानों को वर्ष 2024-25 तक बीजग्राम योजनांतर्गत निर्धारित प्रावधान (DBT in Kind) अनुसार कृषक अंश प्राप्‍त कर अनुदान पर बीज प्रदाय किया गया है। राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना एवं राष्‍ट्रीय तिलहन मिशन योजना में कृषकों के खाते में DBT के माध्‍यम से बीज वितरण/उत्‍पादन अनुदान राशि जमा की जाती है।

मनरेगा संविदा कर्मचारियो के सम्बन्ध में

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

89. ( क्र. 2155 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तत्कालीक माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 04/07/2023 को संविदाकर्मियों के लिए की गई घोषणा को क्या विभाग द्वारा लागू कर दिया गया है? यदि हाँ, तो अवगत करावें और नहीं तो क्यों? (ख) मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा दिनांक 24/06/2025 को जारी नवीन सेवा शर्तों के निर्देश अनुसार दीर्घावधि से कार्य करने के पश्चात भी प्रति वर्ष अनुबंध करना होता है अनिवार्यता को समाप्त किया जावे। अनुबंध पत्र बिंदु क्रमांक 07 के अनुसार योजना समाप्त होने पर संबंधित संविदा कर्मचारी की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी? क्या पंद्रह वर्ष कार्य करने के पश्चात भी कर्मचारियों को बाहर करने की नीति अन्याय पूर्ण नहीं है? (ग) मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा पूर्व में पद पूर्ति हेतु (Redeptoyment) किया गया था। क्या योजना में पदस्थ सहायक मान चित्रकार को डिग्री/डिप्लोमा धारी को उपयंत्री के पद पर (Redeptoyment) कब तक किया जावेगा? नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्‍नाधीन घोषणाएं विभाग में अप्राप्‍त है। (ख) नवीन सेवा शर्तों के निर्देश 2025 की कंडिका 1.3 अनुसार पुन: नवीन अनुबंध निष्‍पादित करने की अनिवार्यता नहीं है। मनरेगा केन्‍द्र सरकार से वित्‍त पोषित योजना होने से योजना अंतर्गत कार्यरत अमले की सेवाएं योजना अवधि तक ही निरंतर हो सकेंगी। अत: न्‍याय/अन्‍याय का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2013 में पूर्व में EFMS लागू होने से महात्‍मा गांधी राज्‍य रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कुछ पदों की सेवाओं की आवश्‍यकता नहीं होने एवं भारत सरकार से प्रशासनिक मद में राशि की सीमित उपलब्‍धता के दृष्टिगत, मनरेगा परिषद की सशक्‍त समिति के द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार Redeployment की प्रक्रिया की गई। सहायक मानचित्रकार को उपयंत्री के पद पर Redeployed किये जाने की कोई प्रक्रिया की वर्तमान में आवश्‍यकता नहीं है।

व्‍यय राशि की जानकारी

[श्रम]

90. ( क्र. 2173 ) श्री सुनील उईके : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रम विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वर्ष 2015, 2016, 2017, 2018 में संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत मजदूरों के बच्चों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग, व्यावसायिक एवं यूजी, पीजी पाठ्यक्रम कम्‍प्यूटर प्रशिक्षण आदि में कितनी राशि व्यय की गई? (ख) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जिलेवार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? (ग) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्रियान्वयन एजेंसी का चयन किस आधार पर किया गया? (घ) संपूर्ण प्रदेश में जिन-जिन एनजीओ/एजेंसियां के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है? उनकी सूची एवं भुगतान की गई, राशि के साथ उपलब्ध करवाने की कृपा करेंगे

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्ष 2015, 2016, 2017 एवं 2018 में मध्‍यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल की ''मध्‍यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना'' अंतर्गत राशि रूपये 37,39,25,809/- एवं ''व्‍यावसायिक (यू.जी./पी.जी.) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना'' अंतर्गत राशि रूपये 1,02,05,690/- व्‍यय की गई। वर्षवार एवं जिलावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) मण्‍डल अंतर्गत उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्‍यय की गई राशि की जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) मध्‍यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना हेतु मण्‍डल द्वारा संस्‍थाओं के इम्‍पैनलमेंट हेतु राष्‍ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.)/ रोज़गार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी.जी.ई.टी.) के अधिकृत प्रशिक्षण पार्टनर्स (ए.टी.पी.) संस्‍थाओं से प्रस्‍ताव आमंत्रित कर संस्‍थाओं का चयन किया गया। मण्‍डल की व्‍यावसायिक (यू.जी./पी.जी.) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना अंतर्गत परीक्षार्थी द्वारा देश की ऐसी किसी भी कोचिंग संस्‍थान, जो कम से कम 3 वर्ष से कार्यरत हो, जिसमें न्‍यूनतम 300 विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान की गई हो तथा कम से कम 3 वर्षों से सेवा शुल्‍क (Service Tax) प्रदायकर्ता हो, में कोचिंग लेने पर योजना के अंतर्गत हितलाभ दिये जाने का प्रावधान है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

 

खेल सामग्री का क्रय

[खेल एवं युवा कल्याण]

91. ( क्र. 2187 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में दि. 01-07-2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी खेल सामग्री किन फर्मों से क्रय की गई? फर्म नाम, राशि, देवें। (ख) उपरोक्त अवधि में किन संस्थाओं, व्यक्तियों, संघों को कितनी राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई? संस्थार, व्यक्ति, संघ नाम, राशि, सहित देवें। इनके द्वारा उपरोक्त अवधि में की गई खेल गतिविधियों, बैठकों पर व्यय की जानकारी भी पृथक-पृथक नाम सहित देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्रय सामग्री धार जिले में कहां-कहां वितरित की गई, की जानकारी देवें? (घ) क्या कारण है कि क्रय सामग्री अनुपातिक रूप में वितरित नहीं करके मनमाने तरीके से कम, ज्यादा वितरित की गई? इसके दोषी अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देवें। इसके लिए इन पर कब तक कार्यवाही करके समान वितरण सुनिश्चित किया जाएगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) धार जिले में दि. 01.07.2020 से प्रश्‍न दिनांक तक क्रय की गई खेल सामग्री, मात्रा आदि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) उपरोक्त अवधि में किसी भी संस्था, व्यक्ति, संघों को कोई राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्रय सामग्री धार जिले में कहां-कहां वितरित की गई की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है(घ) संचालनालय के पत्र क्रमांक-1936 दिनांक 04.06.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार खेल सामग्री के क्रय हेतु जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा जिलों को आवंटित बजट व आवश्‍यकता का आंकलन कर सामग्री का क्रय एवं वितरण किया गया है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वाहन दुर्घटनाओं में मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता

[श्रम]

92. ( क्र. 2188 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक वाहन दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई हैं? संख्या बतावें। (ख) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक जिन लोगों की मृत्यु हुई हैं, उसमें ऐसे कितने लोग थे, जो कि संबल कार्ड धारक थे? उनकी संख्या बतावें। (ग) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कितने मृतक है जिनकी वाहन दुर्घटना में मृत्यु‍ हो चुकी है, जो कि संबल कार्ड धारी होने बावजूद शासन के द्वारा मृतकों के आश्रितों को अभी तक आर्थिक सहायता नहीं मिली हैं? उनकी संख्या बतावें। (घ) संबल कार्ड धारी की दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद भी आज तक उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता नहीं दी जाने का क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) श्रम कानूनों में वाहन दुर्घटना की जानकारी संबंधित प्रावधान नहीं होने से श्रम विभाग द्वारा उक्‍त जानकारी संधारित नहीं की जाती है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023 से प्रश्‍न दिनांक त‍क वाहन दुर्घटनाओं में संबल कार्ड धारक कुल 57 पंजीकृत श्रमिकों की मृत्‍यु हुई है। (ग) जानकारी संबंधी 16 प्रकरण है। (घ) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्‍येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्‍यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है।

आजीविका मिशन की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

93. ( क्र. 2195 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) आजीविका मिशन अंतर्गत समूह गठन के क्या नियम है? प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 अनुसार (1) कितने ग्रामीण परिवार की महि‍लाएँ समूह सदस्य होने के लिये पात्र पाई गई? (2) कितने ग्रामीण परिवार गरीबी रेखा तथा अतिगरीब रेखा में है? (3) कितनी महिला समूह में सदस्य है? (4) कितनी महिला समूह में जुड़ना शेष है? (ख) 2015 से 2025 तक वर्षवार जानकारी दें कि कितने समूहों को NRLM पोर्टल पर दर्ज किया तथा कितनों को हटाया‌/डिलीट किया गया? समूहों में कितनी महिला सदस्यों के नाम दर्ज किये गए तथा हटाये गये? पोर्टल पर समूह तथा महिला सदस्यों के नाम हटाने/डिलीट करने के कारण‌ क्या है? (ग) जिलेवार जानकारी दें कि कितने समूह के आज दिनांक तक बैंक खाते नहीं खोले गए? (घ) समूह गठन तथा लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में, 2015-16 से 2024-25 तक केन्द्र सरकार को भेजी गई रिपोर्ट की प्रतियां देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) आजीविका मिशन अंतर्गत समूह गठन के नियम संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 (पैरा 2.1) अनुसार है। प्रश्‍नांश अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 अनुसार (1) आजीविका मिशन में 62.30 लाख ग्रामीण परिवार की महिलाएँ पात्र है। (2) इस प्रकार की जानकारी संकलित नहीं की जाती है। (3) 58,49,098 महिला सदस्यों की प्रोफाईल लोकोस पोर्टल पर दर्ज है। (4) 3,81,094 महिला सदस्यों की प्रोफाईल लोकोस पोर्टल पर दर्ज किए जाने हेतु शेष है। (ख) वर्ष 2015 से 2025 तक एनआरएलएम तथा लोकोस पोर्टल पर वर्षवार दर्ज समूहों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। लोकोस पोर्टल पर 58,49,098 समूह सदस्‍यों के नाम दर्ज किए गये है। समूह एवं समूह सदस्‍यों के नाम हटाने डिलीट करने का विकल्‍प लोकोस पोर्टल पर नहीं है, किन्तु लोकोस पोर्टल अनुसार 23,908 समूहों को निष्क्रिय दर्ज किया गया है। (ग) प्रश्‍नांश दिनांक 12/07/2025 तक जिलेवार बैंक खाते नहीं खुले समूहों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार है। (घ) समूह गठन के संबंध में केन्‍द्र सरकार के निर्धारित पोर्टल पर दर्ज प्रविष्टि ही प्रगति का आधार है। पृथक से कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है।

वाटरशेडों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

94. ( क्र. 2197 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) मुरैना जिले में वर्ष 2022-23 से WCD-PMKSY 2.0 अंतर्गत कितने प्रोजेक्ट चल रहे है? विभाग में कार्यरत नियमित, संविदा, कलेक्टर-रेट, आउटसोर्स अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम-पदनाम, मूल विभाग, वर्तमान पद/प्रभार, नियुक्ति पत्र सहित सेवा शर्त तथा सेवा-पुस्तिका की छायाप्रतिया उपलब्ध करावें। (ख) जिले में वाटरशेड प्रोजेक्ट WCD-PMKSY 2.0 में स्वीकृत सभी प्रोजेक्ट के स्वीकृति‍ पत्र, शासन से प्राप्त दिशा-निर्देश, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट वाइज आवंटन पत्र तथा सम्पूर्ण नोटशीट की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। (ग) जिले में वाटरशेड प्रोजेक्ट WCD-PMKSY 2.0 में किये गए कार्य की जानकारी प्रोजेक्टवार, ग्राम पंचायतवार-कार्यवार स्वीकृत प्राक्कलन, कार्य स्थल, निरीक्षण प्रतिवेदन, हितग्राहि‍यों या समूहों के नाम तथा प्रदाय राशि ग्राम पंचायत-फलियावार कार्य पर किया गया व्यय राशि कार्यवार आदि की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। (घ) जिले में वाटरशेड प्रोजेक्ट WCD-PMKSY 2.0 के सम्बन्ध में आज दिनांक तक कितनी शिकायते (सी.एम. हेल्पलाइन सहित) विभाग को प्राप्त हुई तथा इनका क्या निराकरण किया गया? समस्त शिकायतों तथा निराकरण दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुरैना जिले में वर्ष 2022-23 से WDC-PMKSY2.0 अंतर्गत 02 प्रोजेक्‍ट चल रहे है। प्रश्‍नाधीन शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-क अनुसार है। (ख) जिले में वाटरशेड प्रोजेक्‍ट WDC-PMKSY2.0 में स्‍वीकृत सभी प्रोजेक्‍ट के स्‍वीकृति पत्र, प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट, प्रोजेक्‍टवाइज आवंटन पत्र तथा नोटशीट की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍टख अनुसार है। भारत सरकार से प्राप्‍त दिशा-निर्देश भूमि संसाधन विभाग के बेवसाइट https://wdcpmksy.dolr.gov.in/के डाक्‍यूमेंट में wdcpmksy2.0 पर उपलब्‍ध हैं। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ग अनुसार है। (घ) जिले में वाटरशेड प्रोजेक्‍ट WDC-PMKSY2.0 के संबंध में कोई भी शिकायत (सी.एम. हेल्‍पलाइन सहित) प्राप्‍त नहीं हुई है।

मनरेगा योजनांतर्गत रोजगार देने के प्रावधान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

95. ( क्र. 2200 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) वर्तमान में प्रदेश में मनरेगा में महीने में कितने दिन मजदूरों को रोजगार दिये जाने का प्रावधान है? प्रतिदिन के मान से कितनी राशि दी जाती है? (ख) मजदूरों को राशि भुगतान करने के लिये जो मस्टर रोल तैयार किया जाता है, उसका सत्यापन किया जाता है? सत्यपान पूर्ण करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित है, यदि हां तो जानकारी दी जावे। (ग) ग्वालियर जिले में 2024-25 में समय पर मस्टर रोल की प्रक्रिया पूर्ण न होने से कितने मजदूरों को भुगतान नहीं हो सका? जनपदवार मजदूरों की संख्या बताई जावे। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में अंकित अवधि के मध्य मजदूरों को भुगतान न हो पाने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है, किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई एवं क्या निर्णय लिया गया? नाम सहित जानकारी दी जावे।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा अधिनियम अनुसार एक जॉबकार्डधारी परिवार को एक वित्‍तीय वर्ष में 100 दिवस का अकुशल श्रम का प्रावधान है। दिनांक 01.04.2025 से एक मानव दिवस के लिए निर्धारित टास्‍क एक दिन में पूर्ति करने पर 261/- रूपये मजदूरी निर्धारित है। (ख) जी हाँ। आयुक्‍त म.प्र. राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के निर्देश पत्र क्रमांक 2994/F413A/NR-10/MGNREGA-MP/2018 भोपाल, दिनांक 05.05.2018 के द्वारा कार्य का मूल्‍यांकन मस्‍टर रोल समाप्ति के 3 दिवस के अंदर करने का प्रावधान है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के दृष्टिगत ग्‍वालियर जिले में प्रश्‍नांकित अवधि में मस्‍टर रोल सत्‍यापन प्रक्रिया समय से पूर्ण न होने के कारण मजदूरों को भुगतान न होने संबंधी जानकारी निरंक है। तकनीकी समस्‍याओं (यथा ABPS/DBT आदि) कारणों से भुगतान में विलंब की जानकारी जनपदवार निम्‍नानुसार है :-

जनपद पंचायत

संख्‍या

मितरवार

97

डबरा

93

घाटीगांव

693

कुल संख्‍या

883

(घ) प्रश्‍नांकित अवधि में मस्‍टर रोल सत्‍यापन या FTO प्रक्रिया में विलंब की स्थिति निर्मित न होने से प्रश्‍नांश की जानकारी निरंक है।

रोजगार सहायकों की नियुक्ति प्रक्रिया

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

96. ( क्र. 2201 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) पंचायत रोजगार सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया/पात्रता संबंधी नियम क्या है? नियम की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ख) पंचायत रोजगार सहायकों का स्थानांतरण एवं सेवा समाप्ति के क्या नियम है? नियम की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ग) ग्वालियर-चंबल संभाग में वर्ष 2023-24 वर्ष 2024-25 में कितने रोजगार सहायकों को स्थानांतरण एवं सेवा समाप्ति की गई? नाम सहित आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (घ) रोजगार सहायकों को किस सेवा संवर्ग में रखा गया है, इनको नियमित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हां तो कब तक इनको नियमित कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय गारंटी स्‍कीम (म.प्र.) ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका-2025 पत्र क्र. 1122 दिनांक 24.06.2025 को जारी की गई है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। (ग) ग्वालियर-चंबल संभाग में वर्ष 2023-24 वर्ष 2024-25 में कुल 190 ग्राम रोजगार सहायक के स्‍थानांतरण किये गए एवं 18 ग्राम रोजगार सहायकों की सेवाएं समाप्‍त की गई। आदेश की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 एवं 3 अनुसार है। (घ) ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत का अंशकालिक कर्मचारी हैं। जी नहीं।  शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

गणवेश भुगतान में विलंब

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

97. ( क्र. 2214 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) इन्‍दौर संभाग में राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीवका मिशन के तहत दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक कितनी राशि स्‍कूल विद्यार्थियों के गणवेश हेतु स्‍वीकृत की गई? जिलावार भुगतान राशि, भुगतान लंबित राशि सहित बतावें। भुगतान प्राप्‍तकर्ताओं के फर्म नाम, नाम सहित भुगतान राशि की जानकारी जिलावार देवें। (ख) उपरोक्‍त अवधि में कितने गणवेश तैयार किए गए की जानकारी भी जिलावार देंवे? क्‍या कारण है कि भुगतान राशि लम्‍बे समय से लंबित है? (ग) शासन ने इस योजना को, जिसमें हजारों महिलाएं गणवेश बनाने के कार्य में संलग्‍न थी, को किस कारण से बन्‍द कर दिया? (घ) प्रश्‍नांश (क) (ख) अनुसार लंबित भुगतान राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) इंदौर संभाग में राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक कुल राशि रू. 75,23,49,600 स्‍व-सहायता समूहों को स्‍कूल विद्यार्थियों के गणवेश हेतु पोर्टल के माध्‍यम से स्‍वीकृत की गई। ऑनलाईन पोर्टल पर विकासखण्‍ड एवं जिला स्तर से समूह-स्कूल मैपिंग के उपरांत जनरेट कार्य आदेश में दर्ज स्कूलवार छात्र/छात्राओं की संख्या (प्रतिछात्र/छात्रा 2 गणवेश) अनुसार गणवेश संख्या एवं राशि पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत हुई। राशि सीधे ही समूह के बैंक खाते में जारी की गई। जिलावार स्वीकृत राशि, भुगतान राशि एवं भुगतान लंबित राशि की जानकारी निम्‍नानुसार है-

स.क्रं.

जिला

सिलाई करने वालेसमूहों की संख्या

गणवेश संख्या

स्वीकृत राशि (राशि रू. में)

भुगतान राशि (राशि रू. में)

लंबित राशि (राशि रू. में)

1

अलीराजपुर

92

419772

125931600

108916650

17014950

2

बड़वानी

134

548012

164403600

141493500

22910100

3

बुरहानपुर

64

95274

28582200

28408500

173700

4

इंदौर

107

105690

31707000

30727200

979800

5

खण्‍डवा

146

453372

136011600

111037300

24974300

6

झाबुआ

237

301324

90397200

89268000

1129200

7

धार

240

323222

96966600

93691600

3275000

8

खरगोन

344

261166

78349800

77516400

833400

कुल:-

1364

2507832

752349600

681059150

71290450

जिलों द्वारा प्रदाय जानकारी अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ताओं के फर्म नाम, नाम सहित भुगतान राशि की जिलावार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) उपरोक्त अवधि में तैयार किये गये गणवेश की जिलावार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण तत्‍समय गणवेश के भुगतान में विलंब हुआ। गणवेश निर्माण के भुगतान के पूर्व जिलों से गणवेश कार्य हेतु समूहों को प्राप्‍त राशि की जानकारी का सत्‍यापन किया जा रहा है। जिलों से सत्‍यापन एवं भुगतान प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। (ग) राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र द्वारा म.प्र. राज्‍य ग्रामीण आजीविका मिशन के दो सत्रो का कार्य दिया गया था। इसके पश्‍चात राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र द्वारा स्‍वयं यह कार्य किया जा रहा है। (घ) उपरोक्‍त बिंदु (ख) अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है।

परिशिष्ट - "पचपन"

 

म.प्र. निजी विश्‍वविद्यालय विनियामक आयोग की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

98. ( क्र. 2215 ) श्री बाला बच्चन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) मध्यप्रदेश निजी वि.वि. विनियामक आयोग, भोपाल की सितम्‍बर 2020 से 2025 तक कुल कितनी सभा/बैठकें आयोजित की गईं? (ख) मध्यप्रदेश के समस्त निजी विश्वविद्यालयों में क्या वार्षिक ऑडिट किया जाता है यदि हाँ, तो किसके द्वारा? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में मध्यप्रदेश के 09 विश्वविद्यालयों में जहाँ चिकित्‍सकीय पाठ्यक्रम MBBS, MD, MS संचालित हैं, के विगत दो वर्षों का ऑडिट कराया गया है? (घ) मध्यप्रदेश के 09 निजी विश्वविद्यालयों के चिकित्‍सकीय पाठ्यक्रम MBBS, MD, MS के किस प्रकार से क्या शुल्क समीक्षा प्रस्ताव आयोग को प्राप्त हुए हैं, उनकी जांच के लिए आयोग की शुल्क समीक्षा समिति का गठन क्या आयोग सभा की बैठक में हुआ है? समिति में कौन-कौन है? विवरण दें। (ङ) क्या मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग द्वारा AFRC तथा MPPURC द्वारा निर्धारित चिकित्सा पाठ्यक्रमों की फीस में अंतर को लेकर कोई आपत्ति या अपील की है? यदि हाँ, तो विवरण दें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) कुल 35 बैठकें आयोजित हुई। (ख) जी हां। प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के अधीन वार्षिक लेखा तैयार किया जाता है और निजी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त लेखा संपरीक्षक द्वारा वार्षिक लेखों की संपरीक्षा की जाती है। (ग) जी हां। (घ) जी हाँ। आयोग द्वारा शुल्क समीक्षा समिति का गठन किया गया है। शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ड.) जी हां। जानकारी एकत्र की जा रही है।

परिशिष्ट - "छप्पन"

योजनाओं का क्रियान्‍वयन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

99. ( क्र. 2220 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य विभागों की कौन-कौन सी योजनाएं है? जिनका क्रियान्वयन जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है? योजनाओं की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र में प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में से कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है? (ग) वर्ष 2023-24 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि भितरवार विधानसभा क्षेत्र में व्यय की गई? योजनावार, वर्षवार योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की ग्रामवार सूची उपलब्ध करायें। (घ) क्या घाटीगाव (बरई) जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद मार्च 2024 से रिक्त है? यदि हां तो क्या इससे कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है? यदि हां तो पदपूर्ति कब तक कर दी जायेगी? समय-सीमा बताएं।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से () जानकारी विभाग के पोर्टल prd.gov.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्‍ध अनुसार है। (घ) जी हाँ। जी नहीं, जिला पंचायत ग्‍वालियर के आदेश क्रमांक 1169 दिनांक 29.02.2024 द्वारा अतिरिक्‍त प्रभार परियोजना अधिकारी एवं आदेश क्रमांक 3571 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अतिरिक्‍त प्रभार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) को सौंपा जाने के कारण। विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण पदपूर्ति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन

[आयुष]

100. ( क्र. 2222 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) क्या विभाग द्वारा आयुर्वेदिक औषधालयों का संचालन किया जा रहा है यदि हाँ, तो ग्वालियर जिले में कितने एवं कहां-कहां संचालित किये जा रहे हैं? स्थानवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में संचालित आयुर्वेदिक अस्पतालों में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत है? स्वीकृत पदों में कितने पद भरे है? कितने रिक्त है एवं कब से? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? ग्वालियर जिले की जानकारी दें। (ग) ग्वालियर जिले में औषधालयों के संचालन के लिए वर्ष 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक कितना-कितना बजट दिया गया है? मदवार, वर्षवार जानकारी दें। (घ) ग्वालियर जिले में प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित वर्षों में कौन-कौन से औषधी/उपकरण कितनी-कितनी राशि के क्रय किये गए? किस नियम से? क्या प्रायवेट फर्मस से भी औषधी/उपकरण क्रय किये गये है? यदि हाँ, तो किस-किस फर्म से एवं कितनी राशि के? वर्षवार, औषधीवार/उपकरणवार जानकारी दें।

आयुष मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।

खेल अकादमियां की जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

101. ( क्र. 2225 ) श्री उमंग सिंघार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित कुल कितनी खेल अकादमियाँ कार्यरत हैं? (ख) 31 मार्च, 2021 से 30 मई, 2025 की अवधि के बीच राज्य में कुल कितनी खेल अकादमियॉं बंद की गई हैं? कृपया उनके नाम, स्थान एवं बंद करने की तिथि का विवरण दें। (ग) उपरोक्त अवधि में बंद की गई अकादमियों को बंद करने के प्रमुख कारण क्या थे? क्या बजटीय कटौती, प्रशिक्षकों की कमी, अधोसंरचना की जर्जर स्थितियां, खिलाड़ियों की संख्या में गिरावट इसके लिए उत्तरदायी थी? (घ) क्या राज्य सरकार आगामी वर्षों में नई खेल अकादमियाँ खोलने की योजना बना रही है? यदि हाँ, तो वे कौन-कौन सी अकादमियाँ हैं, किन खेलों से संबंधित हैं और किन जिलों में खोली जाएँगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) वर्तमान में मध्‍य प्रदेश में राज्‍य सरकार द्वारा 18 खेलों की 11 खेल अकादमियाँ कार्यरत हैं। (ख) 31 मार्च, 2021 से 30 मई, 2025 की अवधि के बीच राज्‍य में कोई खेल अकादमी बंद नहीं की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) नई खेल अकादमियां खोलने की आवश्‍यकता का आंकलन विभाग द्वारा किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की स्थिति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

102. ( क्र. 2226 ) श्री उमंग सिंघार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान मध्यप्रदेश में परिस्थितिवश कुल कितने निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय (डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर) बंद हुए हैं? कृपया वर्षवार एवं जिलेवार संख्या बताएं। (ख) 2025-26 सत्र में राज्य में कुल कितने निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय (डिग्री एवं डिप्लोमा सहित) संचालित हो रहे हैं तथा इनमें कुल कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं? संख्या बताएं।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) काउंसलिंग से पृथक हुये निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों (डिग्री स्‍तर) की वर्षवार जिलेवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है एवं निजी डिप्‍लोमा स्‍तर के महाविद्यालयों की वर्षवार जिलेवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है(ख) प्रदेश में वर्तमान में 124 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं 69 निजी पोलीटेक्निक महाविद्यालय संचालित है। निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों (डिग्री स्‍तर) में 170973 एवं निजी डिप्‍लोमा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 18613 विद्यार्थी पंजीकृत है।

परिशिष्ट - "सत्तावन"

जनपद सदस्‍यों, सरपंच, पंच का मानदेय

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

103. ( क्र. 2235 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केवलारी विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत केवलारी जनपद पंचायत में निर्वाचित जनपद सदस्‍य, सरपंच एवं पंच को वर्ष 2014 से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। कारण स्‍पष्‍ट करें। (ख) क्‍या विभाग द्वारा जनपद सदस्‍य, सरपंच एवं पंच को मानदेय प्रदान किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब और नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) केवलारी विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत केवलारी जनपद पंचायत में निर्वाचित जनपद सदस्‍य, सरपंच एवं पंच को वर्ष 2014 से मानदेय प्रदान किया गया है। (ख) उत्‍तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रभारी प्राचार्य के द्वारा कृत भ्रष्‍टाचार के विरूद्ध कार्यवाही

[उच्च शिक्षा]

104. ( क्र. 2246 ) श्री अरविन्द पटैरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रो.एच.डी. अहिरवार जिनकी मूल पदस्‍थापना शासकीय महाविद्यालय महाराजपुर में है को विगत दो वर्षों से शास.कन्‍या पी.जी. महाविद्यालय का प्रभारी प्राचार्य नियुक्‍त किया गया है, जबकि इसी अवधि में महाराजपुर महाविद्यालय में गणित विषय का पद रिक्‍त है? (ख) क्‍या प्रो. अहिरवार के विरूद्ध 1.94 करोड़ की वित्‍तीय अनियमितताओं तथा आउटसोर्स कर्मचारियों से 80 हजार तक की अवैध वसूली के आरोपों की जांच की गई थी फिर भी उसके विरूद्ध कोई भी ठोस अनुशासनात्‍मक अथवा दण्‍डात्‍मक कार्यवाही नहीं की गई? क्‍यों? (ग) प्रो.एच.डी. अहिरवार की मूल पदस्‍थापना किस महाविद्यालय में है? इन्‍हें एक साथ 02 महाविद्यालयों का प्रभारी प्राचार्य क्‍यों बनाया गया, जबकि महाराजपुर महाविद्यालय में पिछले 02 वर्षों से गणित का पद रिक्‍त है? प्रो. अहिरवार पर लगाये गये 1.94 करोड़ की वित्‍तीय अनियमितता एवं आउटसोर्स वसूली के आरोपों की जांच में क्‍या निष्‍कर्ष निकला? जांच प्रतिवेदन उपलब्‍ध करावें। यदि अनियमिततायें प्रमाणित हुई तो प्रो. के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्‍यों कारण बतावें और कब तक कार्यवाही की जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। प्रो. एच.डी. अहिरवार, सहायक प्राध्यापक, गणित के विरूद्ध शिकायत पर जांच उपरांत प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, जो परीक्षणाधीन है। परीक्षणोपरांत निर्णय लिया जाएगा। (ग) प्रो. एच.डी. अहिरवार, सहायक प्राध्यापक, गणित की मूल पदस्थापना शासकीय महाविद्यालय, महाराजपुर में है। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, छतरपुर में प्रभारी प्राचार्य के अस्वस्थ होने पर तथा महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापकों द्वारा प्रभारी प्राचार्य के प्रभार हेतु असहमति व्यक्त करने के कारण तत्कालीन अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा सागर संभाग, सागर द्वारा प्रो. एच.डी. अहिरवार, सहायक प्राध्यापक को उनके कर्तव्यों के अतिरिक्त शासकीय कन्या स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, छतरपुर का प्रभारी प्राचार्य का प्रभार एवं आहरण एवं संवितरण अधिकार सौंपे गये थे। प्रो. अहिरवार पर लगाये गये वित्तीय अनियमितता एवं आउटसोर्स वसूली के आरोपों का जांच प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है। जांच प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जांच प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है। परीक्षणोपरांत निर्णय लिया जाएगा। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

कामर्स व विज्ञान संकाय प्रारंभ किये जाने

[उच्च शिक्षा]

105. ( क्र. 2247 ) श्री अरविन्द पटैरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला छतरपुर के शासकीय महाविद्यालय लवकुशनगर एवं राजनगर में कामर्स एवं विज्ञान संकाय प्रारंभ है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ख) उक्त संबंध में पूर्व में भी प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्राचार किया गया? उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) शासकीय महाविद्यालय लवकुशनगर एवं राजनगर में कामर्स एवं विज्ञान संकाय कब तक प्रारंभ कर दिये जावेंगे?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। जिला छतरपुर के शासकीय महाविद्यालय लवकुशनगर में स्नातक स्तर पर कामर्स संकाय संचालित किए जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति नहीं हो रही है। विज्ञान संकाय प्रारंभ किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शासकीय महाविद्यालय राजनगर में कामर्स एवं विज्ञान संकाय प्रारंभ करने के संबंध में विभागीय मापदण्‍डों की पूर्ति होने पर कार्यवाही की जावेगी। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) अनुसार है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्‍टाचार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

106. ( क्र. 2259 ) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के जनपद पंचायत शाहपुर की ग्राम पंचायत पावरझण्‍डा में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा योजना में भ्रष्‍टाचार हुआ है? (ख) यदि हाँ, तो प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा योजना में हुये भ्रष्‍टाचार राशि की जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ग) ग्राम पंचायत पावरझण्‍डा ज.प. शाहपुर अन्‍तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा योजना में हुये भ्रष्‍टाचार के दोषी अधिकारी/कर्मचारी/अन्‍य व्‍यक्तियों की जानकारी पृथक-पृथक देंवे। (घ) क्‍या इस भ्रष्‍टाचार में सम्मिलित छोटे कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है एवं आहरण संवितरण अधिकारी को मानवीय त्रुटि बताते हुये पुलिस एफ.आई.आर. से नाम हटाया गया है। ऐसे अधिकारी पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी? कब तक जानकारी देने की कृपा करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बैतूल जिले के जनपद पंचायत शाहपुर की ग्राम पंचायत पावरझण्‍डा में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा योजना में अनियमितता की शिकायत प्राप्‍त हुई। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 51 हितग्राहियों की राशि रू. 61.20 लाख एवं मनरेगा योजना की मजदूरी की राशि रू. 8.66 लाख की अनियमितता संज्ञान में आयी।                                    (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। तत्‍कालीन 02 मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज की गई। इन दोनों अधिकारियों को माननीय उच्‍च न्‍यायालय ने अग्रिम जमानत दी है। 01 मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है।

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

स्‍वच्‍छ भारत मिशन योजना में भ्रष्‍टाचार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

107. ( क्र. 2260 ) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बैतूल जिले के जनपद पंचायत भीमपुर एवं चिचोली में स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत भ्रष्टाचार हुआ है? (ख) यदि हाँ, तो दोनों जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार की राशि की जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार भ्रष्टाचार की गई राशि की वसूली हेतु किन-किन लोगों पर कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? क्या इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका की जांच कराई जायेगी? (घ) स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत विधानसभा घोड़ाडोंगरी में विगत वर्षों में हुये कार्यों की सूची, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कार्यों की पूर्णता की जानकारी जनपद पंचायतवार पृथक-पृथक देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मार्च 2025 में स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रा.) योजनांतर्गत जनपद पंचायत चिचोली एवं भीमपुर में वित्‍तीय अनियमितता के संबंध में प्रकरण संज्ञान में आया है। (ख) स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रा.) योजना अंतर्गत प्रारंभिक जांच में जनपद पंचायत चिचोली में 91336700/- एवं जनपद पंचायत भीमपुर में 40834520/- में कुल राशि रूपये 132171220/- की वित्‍तीय अनियमितता पाई गई है। (ग) प्रारंभिक जांच के आधार पर न्‍यायालय अपर कलेक्‍टर (विहित प्राधिकरण) जिला बैतूल में श्री राजेन्‍द्र सिंह परिहार तत्‍का., ब्‍लाक समन्‍वयक संविदा स्‍वच्‍छ भारत मिशन ज.पं. चिचोली एवं भीमपुर के विरूद्ध प्रकरण क्र. 0001/अ-89 (19)/2025-26 अंतर्गत धारा 89 म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993 के तहत वसूली की कार्यवाही प्रचलित है। प्रकरण में आरोपियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। तत्समय जनपद पंचायत चिचोली एवं भीमपुर में पदस्‍थ मुख्‍य कार्यपालन अधिकारियों के विरूद्ध की गई अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा गठित उच्‍च स्‍तरीय जांच दल द्वारा जांच प्रचलित है। जांच उपरांत किसी भी अन्‍य जिला पंचायत/जनपद पंचायत/जिला स्‍तरीय अधिकारी की संदिग्‍ध भूमिका पाई जाती है तो उसके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी। (घ) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) अन्तर्गत विधानसभा घोड़ाडोंगरी में विगत 3 वर्षों में स्‍वीकृत कार्यों की सूची, स्वीकृत राशि, व्यय राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। किये गये कार्यों के व्‍ययों/लेखों के परीक्षण हेतु राज्‍य स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रा.) का पत्र क्रमांक 566/22/लेखा/एसबीएम/2025 दिनांक 24.03.2025 जारी किया गया है। परीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है।

बसाहटों को नवीन मार्ग से जोड़े जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

108. ( क्र. 2272 ) श्री मुकेश टंडन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) क्या प्रदेश में पी.एम.जी.एस. वाय-4 के अंतर्गत ग्रामों में सम्मिलित बसाहटों को नवीन मार्गों से जोड़ने हेतु बारहमासी मार्ग से दूरी 500 मीटर से कम न हो, को प्राथमिकता से एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु कार्ययोजना प्रस्तावित है? (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्तर यदि हाँतो वर्ष 2011 की जनगणना के 500 या अधिक जनसंख्या वाले विदिशा जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र विदिशा एवं ग्यारसपुर अंतर्गत किन-किन मजरों टोलों के समूह 500 मीटर के रेडियस में स्थित हैं, को इस योजना में शामिल किया जा रहा है? उनके नाम पंचायतवार पृथक-पृथक बतायें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर में वर्णित बसाहटों को नवीन मार्गों से जोड़ने हेतु स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। पी.एम.जी.एस.वाय-IV के अंतर्गत जनगणना 2011 के आधार पर जिन बसाहटों की जनसंख्या सामान्य विकासखण्ड में 500+, आदिवासी विकासखण्ड एवं आकांक्षी जिलों/विकासखण्डों में 250+ है, LWE प्रभावित जिले (बालाघाट मण्डला, डिंडौरी) में 100+ आबादी हो तथा बारहमासी मार्ग से दूरी 500 मीटर से कम न हो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर एकल संपर्कता प्रदान करने हेतु प्रावधान है। (ख) PMGSY-IV अंतर्गत चिन्हित बसाहटों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर बसाहटों को नवीन मार्गों से जोड़ने हेतु कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - "उनसठ"

 

 

विभागीय जांच हेतु अपचारी सेवक का स्‍थानांतरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

109. ( क्र. 2276 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा सत्र मार्च 2025 में प्रश्‍नकर्ता के अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 2575 के उत्‍तर में विभाग श्री के.के. रैकवार, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लखनादौन जिला सिवनी के विरूद्ध भ्रष्‍टाचार किये जाने एवं रंजिशन कार्य करने के खिलाफ कलेक्‍टर सिवनी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय आदेश क्रमांक 263, दिनांक 04/03/2025 से विभागीय जांच संस्थित की गई थी एवं उन्‍हें विभागीय आदेश क्र. 265 दिनांक 04/03/2025 से मु.का.अ. ज.प. लखनादौन से स्‍थानांतरण पंचायतराज संचालनालय भोपाल कर दिया गया था? यदि हां, तो क्‍या जांच पूरी कर ली गई है? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) क्‍या विभाग द्वारा श्री के.के. रैकवार की विभागीय जांच किये बगैर संरक्षण प्रदाय करते हुये विभागीय आदेश के कुछ ही दिनों बाद श्री रैकवार की पदस्‍थापना दूसरी जनपद पंचायत में कर दी गई है? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। विभागीय जांच प्रचलन में है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) विभागीय जांच प्रचलन में है। विभाग में जनपद पंचायतों में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी का पद वृहद संख्‍या में रिक्‍त होने से श्री रैकवार की पदस्‍थापना अन्‍य जनपद पंचायत में की गयी है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शॉपिग कॉम्प्लेक्स का न्‍यायालयीन प्रकरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

110. ( क्र. 2278 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 2381 दिनांक 20 मार्च 2025 के उत्‍तर '''' एवं '''' में मान. न्‍यायालय प्रथम व्‍यवहार न्‍यायाधीश कनिष्‍ठ खण्‍ड लखनादौन जिला सिवनी में कार्यालय जनपद पंचायत लखनादौन द्वारा शॉपिग कॉम्‍प्‍लेक्‍स के संबंध में पेश किये गये साक्ष्‍य एवं वांछित दस्‍तावेजों की छायाप्रति उपलब्‍ध कराते हुये बतावें कि क्‍या संस्‍था द्वारा पृथक से किसी अधिवक्‍ता को नियुक्‍त कर प्रकरण के निराकरण हेतु सारगर्भित प्रयास किये है? यदि हां, तो विस्‍तृत विवरण देवें। यदि नहीं, तो कारण बतावें। (ख) क्‍या जनपद पंचायत में पदस्‍थ जिम्‍मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शॉपिग कॉम्‍प्‍लेक्‍स रानी दुर्गावती व बाजार चौक लखनादौन में अवैध रूप से कब्‍जा किये दुकानदारों द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक किसी प्रकार का अनुबंध किये बगैर न तो राशि जारी की जा रही है और न ही किसी प्रकार का अनुबंध किया जा रहा है? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में मान. न्‍यायालयों में प्रकरण प्रचालित होने के बावजूद शॉपिग कॉम्‍प्‍लेक्‍सों में कब्‍जाधारियों द्वारा निर्धारित जगह से ज्‍यादा एरिया पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कर रहे है और कार्यालय द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में न्‍यायालीन प्रकरणों के अलावा अन्‍य कब्‍जाधारियों से वसूली की कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो ऐसे कब्‍जाधारियों की सूची उपलब्‍ध कराते हुये कारण बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) संस्‍था (जनपद पंचायत) द्वारा पृथक से किसी अधिवक्‍ता को नियुक्‍त नहीं किया गया है। कार्यालय कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला सिवनी के आदेश क्रमांक 480/एस.डब्‍ल्‍यू./सिवनी दिनांक 31.12.2024 के तहत श्री नेतराम चौरसिया अपर लोक अभियोजक सिवनी को न्‍यायालय में सिविल मामलों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है एवं संबंधित शासकीय अधिवक्‍ता को शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स के संबंध में वांछित अभिलेख उपलब्‍ध करा दिये गये हैं, जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) रानी दुर्गावती चौक कॉम्‍प्‍लेक्‍स के दुकानदारों का प्रकरण प्रथम व्‍यवहार न्‍यायाधीश कनिष्‍ठ खंड लखनादौन जिला सिवनी में प्रचलित होने से एवं निराकरण न होने तक जनपद पंचायत लखनादौन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बाजार चौक कॉम्‍प्‍लेक्‍स लखनादौन के दुकानदारों से राशि जमा किये जाने हेतु कार्यालय जनपद पंचायत लखनादौर के पत्र क्रमांक 1696 दिनांक 09.06.2025 को समस्‍त कब्‍जाधारी दुकानदारों को 7 दिवस के भीतर ब्‍याज सहित संपूर्ण राशि जमा किये जाने एवं अन्‍यथा की दशा में म.प्र. लोक परिसर (बेदखली अधिनियम) के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु नोटिस तामील किया गया है। (ग) जी नहीं। जनपद पंचायत लखनादौन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व लखनादौन को कब्‍जाधारियों को दुकानों से बेदखली किये जाने हेतु पत्र व्‍यवहार किया गया है। बाजार चौक शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स की नीलामी निरस्‍त किये जाने के लिए 36 दुकानदारों को कारण बताओं नोटिस दिनांक 09.07.2025 को जारी किया गया है। रानी दुर्गावती चौक कॉम्‍प्‍लेक्‍स के दुकानदारों का प्रकरण प्रथम व्‍यवहार न्‍यायाधीन ''कनिष्‍ठ खंड'' लखनादौन जिला सिवनी में प्रचलन के पश्‍चात दुकानदारों द्वारा कब्‍जा नहीं किया जा रहा है। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

संचालित निजी महाविद्यालयों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

111. ( क्र. 2283 ) श्री देवेन्‍द्र कुमार जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिवपुरी अंतर्गत कहां-कहां, कितने-कितने व कौन-कौन से निजी महाविद्यालय संचालित हैं? उक्त समस्त निजी महाविद्यालय किस-किस विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर कब-कब से संचालित हैं? महाविद्यालयों में कौन-कौन से कोर्स संचालित हैं तथा उनमें कितने-कितने विद्यार्थी प्रवेशित हैं? जानकारी महाविद्यालयवार, पाठ्यक्रमवार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में संचालित निजी महाविद्यालयों में से कौन-कौन से महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्‍वविद्यालयों द्वारा निर्धारित किये गए मानकों की पूर्ति करते हैं तथा कौन-कौन से महाविद्यालय मानकों की पूर्ति नहीं करते हैं? क्या उक्त समस्त महाविद्यालयों में पर्याप्त आधारभूत संरचना जिसमें भूमि, भवन, फर्नीचर्स एवं शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ आदि उपलब्ध हैं अथवा नहीं? किन-किन महाविद्यालय में कौन-कौन से संसाधन उपलब्ध नहीं है? सूची प्रदान करें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में से कौन-कौन से निजी महाविद्यालय ऐसे हैं जो कि उच्च शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत अधोसंरचना एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते नहीं पाये गए हैं? उनके निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां उपलब्ध करावें तथा ऐसे कौन-कौन से महाविद्यालय हैं जिनके पास स्वयं का भवन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है अथवा एक ही भवन में एक से अधिक महाविद्यालय संचालित हैं? ऐसे महाविद्यालयों के संदर्भ में निरीक्षण समितियों द्वारा प्रतिवेदन में व्यक्त किये गए अभिमत एवं तद्नुसार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में विवरण उपलब्ध करावें?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में ई-प्रवेश प्रक्रिया प्रचलन में है। (ख) एक (अशासकीय मीरा देवी कॉलेज, शिवपुरी) महाविद्यालय को शर्तों की पूर्ति नहीं किये जाने के आधार पर अमान्य किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एक (अशासकीय मीरा देवी कॉलेज, शिवपुरी) महाविद्यालय को शर्तों की पूर्ति नहीं किये जाने के आधार पर अमान्य किया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। एक (अशासकीय वेदांता डिग्री कॉलेज, शिवपुरी) महाविद्यालय लीज के भवन में संचालित है।

शिवपुरी में संचालित पोषण आहार संयंत्र केन्द्र

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

112. ( क्र. 2298 ) श्री देवेन्‍द्र कुमार जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी के पोषण आहार संयंत्र केन्द्र में विगत 03 वर्षों (2022-23 से 2024-25) में कौन-कौन से टेक होम राशन (टी.एच.आर.) उत्पादों का कितनी-कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया? उक्त टी.एच.आर. उत्पादों हेतु कब-कब, कहां-कहां से कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस दर पर कच्चा माल किस वाहन क्रमांक द्वारा प्राप्त किया गया? इस हेतु किन-किन को कितनी-कितनी राशि का परिवहन शुल्क सहित भुगतान किया गया? उत्पादवार, वाहनवार, वर्षवार राशिवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार निर्धारित मानक अनुसार कौन-कौन सी कच्ची खाद्य सामग्री की कितनी मात्रा से कौन-कौन से पोषण आहार उत्पाद किस मात्रा में तैयार होते हैं? उत्पादवार जानकारी दें। विगत 03 वर्ष में संयंत्र पर तैयार किये गए कौन-कौन से उत्पादों को कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब, कहां-कहां, किन-किन वाहन क्रमांकों से भेजा गया? इस हेतु किस-किस को कितनी-कितनी राशि का कुल भुगतान परिवहन शुल्क सहित किया गया? सभी उत्पादों की जानकारी वाहनवार, मात्रावार, वर्षवार, राशिवार प्रदान करें (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार उक्त संयंत्र केन्द्र में विगत 03 वर्ष में किन-किन कार्यों हेतु किन-किन को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार, राशिवार विवरण उपलब्ध करावें। विगत 03 वित्तीय वर्षों की कैशबुक एवं स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध करावें? संयंत्र केन्द्र प्रारंभ दिनांक से आज दिनांक तक कब-कब, कौन-कौन कर्मचारी किस-किस दिनांक से किन-किन पदों पर पदस्थ रहे हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) संयंत्र शिवपुरी में विगत 03 वर्षों (2022-23 से 2024-25) की अवधि में किये गए उत्पादन की उत्पादवार, वर्षवार, मात्रावार कुल जानकारी तालिकावार निम्नानुसार है, जो कि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है:-

 

 

 

क्रमांक

उत्पाद

उत्पादित मात्रा (मीट्रिक टन में)

वर्ष2022-23

वर्ष2023-24

वर्ष2024-25

1

हलवा प्रीमिक्स (600 ग्राम)

2618.784

5903.952

5712.120

2

बाल आहार प्रीमिक्स (600 ग्राम)

1877.304

2952.192

2855.784

3

आटा बेसन लड्डू प्रीमिक्स (750 ग्राम

1111.050

1193.715

952.305

4

गेहूं सोया बर्फी प्रेमिक्स (750 ग्राम)

1434.555

2387.655

1904.520

5

गेहूं सोया बर्फी प्रेमिक्स (900 ग्राम)

0

160.272

385.992

6

खिचड़ी प्रीमिक्स (625 ग्राम)

1758.475

3075.350

2974.775

7

खिचड़ी प्रीमिक्स (750 ग्राम)

1058.355

1193.715

952.305

8

खिचड़ी प्रीमिक्स (900 ग्राम)

0

160.272

385.992

योग

9858.523

17027.123

16123.793

महायोग

43009.439


उक्त टीएचआर उत्पादों हेतु उपयोग किये गए कच्चे माल की दिनांकवार, प्रदायकवार, मात्रावार, दर-वार, वाहन क्रमांकवार जानकारी का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। इस हेतु कच्ची सामग्री प्रदायकों को परिवहन शुल्क सहित किये गए भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ख) उत्‍पादवार निर्धारित मानक अनुसार उपयोग होने वाली विभिन्न कच्ची खाद्य सामग्री की मात्रा से तैयार पोषण आहार उत्पाद की मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। उक्तानुसार 03 वर्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न परियोजनाओं तक भेजे गए तैयार उत्पादों की मात्रावार, दिनांकवार, परियोजनावार, वाहनवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है तथा इस हेतु परिवहनकर्ताओं को किये गए भुगतान की राशि सहित समस्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार विगत 03 वर्षों में संबंधितों को किये गये को भुगतानों की राशि का वर्षवार, राशिवार विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। लेखों का संधारण लेखा टेली ईआरपी सॉफ्टवेयर (डिजिटल) माध्यम से किया जाता है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है एवं स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार है। संयंत्र प्रारम्भ से आज दिनांक तक पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार है।

जिला रतलाम में श्रमिकों की जानकारी

[श्रम]

113. ( क्र. 2304 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) जिला रतलाम में श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों की संख्या वर्षवार क्या है? श्रमिकों को श्रम विभाग की किन-किन योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है तथा योजना अनुसार लाभान्वित श्रमिकों की संख्या क्या है? जिले में श्रमिकों को प्रदत्त कुल आर्थिक सहायता की राशि योजनावार और वर्षवार क्या है? (ख) जिला रतलाम के श्रम विभाग में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार या वित्तीय गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो वर्षवार एवं योजनावार इन शिकायतों की जानकारी पृथक-पृथक बतावें। शिकायतों की जांच किस अधिकारी अथवा एजेंसी द्वारा की गई तथा अब तक की गई जांचों में क्या तथ्य सामने आए है व दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?                     (ग) जिला रतलाम में श्रमिकों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? जानकारी पृथक-पृथक वर्षवार अनुसार बतावें। (घ) क्या सरकार द्वारा इन प्रकरणों की जांच हेतु कोई विशेष जांच दल गठित किया गया है? यदि हाँ, तो उसकी रिपोर्ट की स्थिति क्या है? भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु शासन द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं? यदि हाँ, तो जानकारी दें।

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला रतलाम में श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों, योजनाओं एवं हितलाभों की जानकारी निम्‍नानुसार है:- (1) मध्‍यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्‍याण मंडल की प्रश्‍नांश में वांछित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (2) जिला रतलाम में म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की वर्षवार जानकारी संख्‍यात्‍मक जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रदाय की गई हितलाभ राशि की योजनावार एवं वर्षवार वांछित संख्‍यात्‍मक जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (3) म.प्र. श्रम कल्‍याण मंडल द्वारा श्रमिकों का व्‍यक्तिगत पंजीयन नहीं किया जाता है। रतलाम जिले में मंडल द्वारा श्रमिकों को विभिन्‍न योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्‍त हितलाभ राशि की जानकारी वर्षवार एवं योजनावार पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (ख) जी नहीं, जिला रतलाम में मण्‍डल की विभिन्‍न योजनाओं एवं कार्यों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्‍टाचार या वित्‍तीय गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्‍त नहीं हुई हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। प्रश्‍नांश (ख) अनुसार मंडल द्वारा संचालित श्रमिक कल्‍याणकारी योजनाओं एवं कार्यों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता भ्रष्‍टाचार या वित्‍तीय गड़बड़ी की कोई शिकायत लंबित नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) (1) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबंल 2.0) योजनांतर्गत पारदर्शिता हेतु जानकारी निम्‍नानुसार है:- वर्ष 2022 से ई पंजीयन कार्ड जारी किया जाना। वर्ष 2022 से पंजीयन के समय पात्रता संबंधी बिन्‍दुओं की जांच। आवेदक परिवार के अन्‍य सदस्‍य व आस-पास के अन्‍य व्‍यक्तियों एवं सचिव/ग्राम रोजगार सहायक/वार्ड प्रभार/सरपंच/पंच/वार्ड पार्षद में से किसी एक के हस्‍ताक्षर युक्‍त पंचनामा व फोटो, भूमि संबंधी जांच भूलेख पोर्टल के आधार पर जांच प्रक्रिया की जाती है। · वर्ष 2022 से अनुग्रह सहायता हेतु हितग्राहियों के खातों का सत्‍यापन PFMS-NPCIL के माध्‍यम से किये जाने की प्रक्रिया निरंतरित है। · वर्ष 2022 से आवेदक के आधार पर e-KYC तथा मृतक का आधार विवरण लिए जाने व आधार जानकारी का अपडेशन किये जाने की प्रक्रिया की व्‍यवस्‍था प्रारंभ जिससे वास्‍तविक हितग्राही का चिन्‍हांकन संभव तथा अनुग्रह सहायता प्रकरणों में आधार बेस्‍ड पेमेंट किया जाता है। ·वर्ष 2022 से आवेदन एम.पी ऑनलाईन/लोक सेवा केन्‍द्र/कॉमन सर्विस सेन्‍टर के माध्‍यम से जिससे स्‍था‍नीय निकायों तक जाने की अनिवार्यत: नहीं। आवेदन की ट्रेकिंग पोर्टल व एस.एम.एस. से की जा सकती है। · वर्ष 2022 से अनुग्रह सहायता प्रदान किये जाने के समय सत्‍यापन की कार्यवाही की जाती है। · वर्ष 2024 से समग्र पर मृत्‍यु दर्ज होने के पश्‍चात ही अनुग्रह सहायता के प्रकरणों में मृत्‍यु दिनांक व मृत्‍यु का प्रकार प्राप्‍त होने की व्‍यवस्‍था की गई है। · वर्ष 2025 से पदाभिहित अधिकारी द्वारा डिजीटल हस्‍ताक्षर करने के पश्‍चात ही पंजीयन जारी किये जाने की व्‍यवस्‍था की गई है। (2) मध्‍यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मंडल योजना अंतर्गत योजना के क्रियान्‍वयन में पारदर्शिता और उत्‍तरदायित्‍व सुनिश्चित किये जाने हेतु म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मंडल द्वारा संचालित योजनाओं में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आवेदन से लेकर हितलाभ प्रदाय करने की सम्‍पूर्ण प्रक्रिया पूर्णत: ऑनलाईन पोर्टल के माध्‍यम से की जाती है। योजनाओं में हितलाभ राशि का भुगतान भी पोर्टल के माध्‍यम से स्‍वीकृति‍ उपरांत सीधे हितग्राही के आधार लिंक बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्‍यम से किया जाता है। (3) म.प्र. श्रम कल्‍याण मंडल द्वारा संचालित 5 योजनाएं म.प्र. लोक सेवा गारंटी स्‍कीम के अंतर्गत सम्मिलित है जिसमें पदाभिहित अधिकारी सूचित है।                    (घ) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सड़कों एवं भवनों का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

114. ( क्र. 2316 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता विधानसभा टिमरनी अंतर्गत दिनांक 01.04.2023 से प्रश्‍न दिनांक में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कितने नवीन सड़कें/भवन स्वीकृत किये है तथा इनका निर्माण किस स्तर पर लंबित है इसकी संपूर्ण जानकारी निर्माण एजेंसी, स्वीकृत राशि आवंटित राशि सहित उपलब्ध करावें? यदि कार्य हेतु एजेंसी को राशि प्रदान की गई है, तो इसकी टी.एस., ए.एस. की जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित सड़क/भवन के निर्माण में क्या कार्यादेश जारी किया गया है एवं राशि निर्माणकर्ता एजेंसी को जारी कर दी गई है? जानकारी दिनांक, राशि फर्म का नाम, बिल नंबर, व्हाउचर नंबर सहित देवें। कार्यादेश एवं निर्माण एजेंसी के अनुबंध की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित सड़क/भवन के निर्माण में यदि ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया है, तो उससे कितना अर्थदण्ड वसूल किया गया है अथवा उसे जिले के अन्य निर्माण कार्यों हेतु ब्लैक लिस्टेड किया गया है? यदि हाँ, तो संपूर्ण जानकारी देवें। यदि नहीं, तो क्यों? (घ) ठेकेदार द्वारा लापरवाही करने पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो किये गये पत्राचारों की छायाप्रति देवें। यदि नहीं, तो ऐसे अधिकारी के विरूद्ध विभाग मुख्यालय द्वारा क्या कार्यवाही की है? अवगत करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                                  (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में स्‍वीकृत दोनों कार्य प्रारंभ कराये जाकर, एक कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं कराये जाने हेतु कार्य विलंब के लिए अनुबंधानुसार अर्थदण्‍ड निर्धारण की कार्यवाही प्रस्‍तावित की गई है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) ठेकेदार द्वारा समय-सीमा में कार्य पूर्ण न करने के कारण अनुबंधानुसार अर्थदण्‍ड निर्धारण की कार्यवाही प्रस्‍तावित की गई है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "साठ"

 

मंडी सेवड़ा में स्थाई सचिव की नियुक्ति

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

115. ( क्र. 2324 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में कुल कितनी कृषि उपज मंडियां है? स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर यहां कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? जिनके प्रति यहां कौन-कौन कर्मचारी कब से पदस्थ है? सूची सहित विकासखण्‍डवार मंडीवार जानकारी देवें। (ख) उक्त मंडि‍यों में आउटसोर्स पर कौन-कौन से कर्मचारी कब से पदस्थ हैं? कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु किस कंपनी को कब टेंडर स्वीकृत हुआ है? कंपनी का नाम/पता/संपर्क नंबर एवं उसके साथ हुए अनुबंध की छायाप्रति तथा मंडीवार सूची के साथ कर्मचारी के नाम/पद एवं पते की जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सेवड़ा की मंडी सेंवढा में लंबे समय से सचिव अतिरिक्त प्रभार वाले पदस्थ है फलस्वरुप मंडी को राजस्व की विगत कई वर्षों से हानि हो रही है यदि हाँ, तो यहां स्थाई रूप से सचिव की व्यवस्था की जाए यदि नहीं, तो प्राप्त राजस्व की तुलनात्मक रूप से जांच की जाए। (घ) क्या कृषि उपज मंडी सेंवढा में स्थाई सचिव न होने के कारण यहां लंबे समय से जमे कर्मचारी दलालों के माध्यम से मंडी एवं शासन को प्रतिवर्ष लाखों रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचा रहे हैं यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं यदि नहीं, तो जांच करायें एवं लंबे समय से पदस्थ कर्मचारियों को अन्यत्र भेजा जायेगा?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) दतिया जिले अन्‍तर्गत कुल 03 कृषि‍ उपज मण्‍डी संचालित है। प्रश्‍नांश के शेष भाग हेतु जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 3 एवं 4 अनुसार है। (ग) जी हां। मण्‍डी को किसी प्रकार की राजस्‍व की हानि नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश () के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

भवनों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

116. ( क्र. 2325 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले के विकासखण्‍ड सेंवढा की तहसील सेंवढा एवं इंदरगढ़ में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किस दिनांक को आई.टी.आई. कॉलेज एवं उनके भवन स्वीकृत किए गए? शासन से इसके संबंध में कब आदेश जारी हुये आदेशों की छायाप्रति एवं भवनों के निर्माण की स्थिति सहित जानकारी देवें। (ख) क्या सेंवढा एवं इंदरगढ में ITI कालेज संचालित है? यदि हाँ, तो यह किराये के भवन में अथवा अन्य शासकीय भवन से संचालित है, यदि किराये के भवन से है तो किरायेनामा की छायाप्रति दी जावे? (ग) क्या भवनों की स्वीकृति को बहुत लंबा समय हो गया है? उसके बावजूद आज दिनांक तक यह अन्य भवनों से संचालित हो रहे है फलस्वरुप बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त होने में समस्याएं आ रही है यहाँ मैदान नहीं है और कक्षाओं का अभाव है, यदि हाँ, तो विलंब के लिये कौन-कौन दोषी हैं? () क्या प्रश्‍नकर्ता विधानसभा क्षेत्र के इंदरगढ़ एवं सेंवढा के स्वीकृत शुदा ITI कालेज भवन शीघ्र प्रारंभ कर कॉलेज प्रबंधन को उपलब्ध कराने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक भवन तैयार होकर कॉलेज को मिलेंगे?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : () दतिया जिले के सेंवढा विकासखंड में सेंवढा तथा इंदरगढ़ में नवीन आई.टी.आई. की स्‍थापना एवं पदों की स्‍वीकृति का निर्णय मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 04.09.2018 में लिया जाकर विभागीय आदेश दिनांक 17.09.2018 को जारी किया गया था। आदेश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। स्‍थायी वित्‍तीय समिति की अनुशंसा अनुसार शासकीय आई.टी.आई., इंदरगढ़ में दिनांक 03.08.2021 को भवन की स्‍वीकृति जारी की गई, भवन निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, आदेश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शासकीय आई.टी.आई., सेंवढा के भवन की स्‍वीकृति जारी नहीं हुई है। (ख) जी हां। शासकीय आई.टी.आई., सेंवढा अन्‍य शासकीय भवन में संचालित है एवं शासकीय आई.टी.आई., इंदरगढ़ किराये के भवन में संचालित है। किरायानामा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है() जी नहीं, शासकीय आई.टी.आई., इंदरगढ़ का भवन निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शासकीय आई.टी.आई., सेंवढा में भवन निर्माण हेतु स्‍वीकृति जारी नहीं हुई है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                                 (घ) शासकीय आई.टी.आई., इंदरगढ़ का भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्‍चात् लोक निर्माण विभाग द्वारा शासकीय आई.टी.आई., इंदरगढ़ को हस्‍तांतरण किया जायेगा, जिसके उपरांत इस भवन में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जायेगा। शासकीय आई.टी.आई., सेंवढा में भवन की स्‍वीकृति जारी नहीं हुई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

रिक्‍त पदों के विरूद्ध जारी नियम

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

117. ( क्र. 2332 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) क्या मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल के पत्र क्रमांक 4688 दिनांक 09.05.2023 के द्वारा जनपद सीईओ के रिक्त पदों के प्रभार के संबंध में जारी गाईड लाईन के अनुसार 89 आदिवासी ब्लाकों जनपदों में भी जनजातीय कार्य विभाग के बी.डी.ओ./ए.ओ. को प्रभार नहीं दिया जा रहा है उक्त गाइड-लाइन के अनुसार उच्च पद व उच्च वेतनमान वाले ADCEO को शासन के नियमों के विरुद्ध निम्न पद व निम्न वेतनमान वाले जनपद सीईओ के पद का प्रभार दिया जाता है? यदि हाँ, तो क्यों? शासन के किन-किन नियमों व किन-किन आदेशों के तहत उक्त गाइड-लाइन जारी किया गया है? सभी आदेशों व नियमों के छायाप्रतियाँ उपलब्ध करावें।                          (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में प्रदेश के कौन-कौन से अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासी जिलो के जनजातीय जनपदों में जनजातीय कार्य विभाग के स्वीकृत सीईओ के रिक्त पद का प्रभार उच्च पद व उच्च वेतनमान वाले किन-किन अधिकारियों जैसे ADCEO को पूर्व में तथा वर्तमान में नियम विरुद्ध प्रभार दिये गये है? वर्ष 2021 से नाम, पदनाम, सहित जनपदवार, जिलावार, वर्षवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित पत्र क्रमांक 4688 दिनांक 09.05.2023 द्वारा जारी गाइड लाइन क्या 89 आदिवासियों (विकासखण्डों की जनपदों में रिक्त सीईओ के प्रभार दिये जाने पर भी लागू है या नहीं? यदि लागू है तो किन-किन जनपद पंचायत में लागू है तथा किन-किन आदिवासी विकासखण्डों की जनपदों के लिये लागू नहीं है? विकासखण्डवार व जनपदवार सूची पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित पत्र दिनांक 09.05.2023 द्वारा जारी गाइड लाइन विसंगति पूर्ण व नियम विरुद्ध होने तथा आदिवासी विकासखण्डों की जनपद सीईओ के रिक्त पद का प्रभार पर लागू नहीं होने की दशा में निरस्त कर व संशोधन कर सामान्य प्रशासन विभाग के रिक्त पदों के प्रभार के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के तहत प्रभार संबंधी स्पष्ट गाइड लाइन विभाग द्वारा पुनः जारी किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यो जानकारी उपलब्ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का पद अवकाश या अन्‍य स्थिति में रिक्‍त होने पर प्रभार के संबंध में समन्‍वय में अनुमोदन प्राप्‍त किया जाकर विभागीय पत्र क्रमांक 4688/211/22/वि-2/स्‍था./23 दिनांक 09.05.23 जारी किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावशील है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्‍तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (क) के अनुसार उक्‍त गाईड लाईन प्रभावशील है।                     (घ) उत्‍तरांश (ग) के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अनियमितता एवं भ्रष्‍टाचार की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

118. ( क्र. 2339 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) क्या अनूपपुर जिले के जैतहरी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत क्योटार में विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमितता व भ्रष्टाचार की जांच उपरांत विधानसभा सत्र दिनांक 22/07/2019 के तारांकित प्रश्‍न क्र. 2812 में तत्कालीन सचिव मनोज राठौर के विरूद्ध 2471085.00 (चौबीस लाख इकहत्तर हजार पचासी रूपए) वसूली योग्य जानकारी प्रश्‍न के खण्ड "ग" में दी गई थी? यदि हाँ, तो उत्तर दिनांक तक कितनी राशि वसूली की गई है? पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में दोषी सचिव किन-किन ग्राम पंचायतों में पदस्थ रहा? उन पंचायतों में अनियमितता व भ्रष्टाचार की समस्त शिकयतों की प्रति व कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) क्या आरोपी सचिव पात्रता से कम उम्र में नियम विरूद्ध भर्ती प्रकरण में आयुक्त/कलेक्टर ने भर्ती निरस्त कर पुनः न्याय संगत व पारदर्शिता का पालन करते हुए आदेश जारी किया था? यदि हाँ, तो पुनः तत्कालीन अधिकारियों व पदाधिकारियों ने साजिशपूर्वक मनोज राठौर की भर्ती की है? यदि हाँ, तो राज्य शासन स्वमेव ऐसी धांधली व कदाचरण पर उच्च स्तरीय जांच दल गठित कर भर्ती की जांच व कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) अनूपपुर जिले के जैतहरी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत क्‍योंटार में विभिन्‍न कार्यों में अनियमितता व भ्रष्‍टाचार की जांच उपरांत विधानसभा सत्र दिनांक 22.07.2019 के तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 2812 में तत्‍कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज राठौर के विरूद्ध राशि रूपये 247185.00 (दो लाख सैंतालीस हजार एक सौ पचासी रूपये) वसूली योग्‍य जानकारी प्रश्‍न के खण्‍ड '''' में दी गई थी। उत्‍तर दिनांक तक राशि रूपये 247185/- की वसूली की गई है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार(ख) ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज राठौर, ग्राम पंचायत महुदा, क्‍योंटार, टकहुली, बिजौडी, जनपद पंचायत जैतहरी में पदस्‍थ रहा है। उन ग्राम पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत क्‍योंटार में श्री मनोज राठौर के विरूद्ध अनियमितता एवं भ्रष्‍टाचार संबंधी प्रकरण पंजीबद्ध है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार। प्राप्‍त शिकायत में संबंधित के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार(ग) श्री मनोज राठौर की नियुक्ति ग्राम पंचायत महुदा में सचिव पद पर ग्राम पंचायत महुदा द्वारा दिनांक 07.09.2007 को की गई थी, किन्‍तु श्री मनोज राठौर की जन्‍म तिथि 18.06.1989 अनुसार दिनांक 01.01.2007 को 18 वर्ष पूर्ण न होने से शिकायत होने पर इनकी नियुक्ति निरस्‍त की गई थी। आयुक्‍त शहडोल के पारित आदेश दिनांक 06.05.2010 के अनुक्रम में पुनर्नियुक्ति ग्राम पंचायत महुदा में नये भर्ती नियमों के अनुसार मैरिट के आधार पर मध्‍यप्रदेश पंचायत अधिनियम की धारा 86 (2) के अंतर्गत आदेश दिनांक 08.02.2011 से दी गई। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

जिला कार्यालय प्रारंभ किया जाना

[सहकारिता]

119. ( क्र. 2343 ) श्री अनिल जैन : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) क्या जिला निवाड़ी में सहकारिता विभाग का जिला कार्यालय प्रारंभ हो गया है हाँ अथवा नहीं, यदि नहीं, तो सहकारिता विभाग का जिला कार्यालय कब तक प्रारंभ हो पायेगा? (ख) क्या सहकारिता विभाग जिला-निवाड़ी के सेटअप हेतु पदों की स्वीकृति के लिए विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है, यदि नहीं, तो जिला बने लगभग 06 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभाग के जिला-निवाड़ी हेतु पदों की स्वीकृति क्यों नहीं की जा सकी?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                           (ख) पद निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आयुष विभाग का जिला कार्यालय प्रारंभ किया जाना

[आयुष]

120. ( क्र. 2344 ) श्री अनिल जैन : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला-निवाड़ी में आयुष विभाग का जिला कार्यालय प्रारंभ हो गया है हाँ अथवा नहीं, यदि नहीं, तो आयुष विभाग का जिला कार्यालय कब तक प्रारंभ हो पायेगा? (ख) क्या आयुष विभाग जिला-निवाड़ी के सेटअप हेतु पदों की स्वीकृति हो चुकी है यदि हाँ, तो कितने पद स्वीकृत हुये हैं, पदवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में यदि नहीं, तो आयुष विभाग जिला-निवाड़ी के लिए कब तक पदों की स्वीकृति की जा सकेगी?

आयुष मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

म.प्र. के श्रमिकों का वेतन पुनरीक्षण एवं एरियर्स

[श्रम]

121. ( क्र. 2351 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रमिकों का न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित प्रत्येक 5 वर्ष में करने का नियम है? यदि हाँ, तो फिर मध्यप्रदेश सरकार ने 10 वर्ष में क्यों किया? उसके बाद भी उद्योगपतियों द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका नंबर 10772/2024 लगाई पर उक्त याचिका निरस्त कर दी गई व वेतन पुनरीक्षित दिनांक 01.4.2024 को लागू कर दिया गया और दिनांक 01.04.2024 से 31.03.25 तक का, शासकीय विभाग/अशासकीय विभाग/प्राइवेट उद्योग में कार्यरत श्रमिकों का एरियर्स देना था परंतु कुछ विभाग और प्राइवेट उद्योगों ने नहीं दिया क्यों? क्या जिन विभागों और प्राइवेट उद्योगों द्वारा श्रमिकों का एरियर नहीं दिया उन पर श्रम विभाग कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) उच्च न्यायालय के आदेश का पूर्णत: पालन मध्यप्रदेश सरकार क्यों नहीं करती है? क्या उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) सरकार श्रम विभाग में ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार की नियुक्ति क्यों नहीं करती? क्या ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार नियुक्ति करने की सरकार की कोई कार्ययोजना है? यदि हाँ, तो कब तक में? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। श्रमिकों का न्‍यूनतम वेतन प्रत्‍येक 5 वर्ष में पुनरीक्षित करने का नियम है। वर्ष 2014 में निर्धारित न्‍यूनतम वेतन के पुनरीक्षण हेतु न्‍यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 15.11.2019 को आयोजित की गई थी, किंतु वर्ष 2020-22 में कोरोना महामारी के चलते तत्‍समय न्‍यूनतम वेतन पुनरीक्षण नहीं हो सका था। तत्‍पश्‍चात श्रम विभागीय अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (साधारण) दिनांक 06.10.23 द्वारा न्‍यूनतम वेतन दरें पुनरीक्षित करते हुये प्रस्‍तावित नवीन दरों के संबंध में आपत्ति/सुझाव प्राप्‍त किये जाने हेतु प्रारम्‍भिक अधिसूचना का प्रकाशन किया गया। नियमानुसार नियत दो माह की समयावधि में प्राप्‍त आपत्ति/सुझावों पर विचारोपरान्‍त श्रम विभागीय अधिसूचना म.प्र. राजपत्र दिनांक 04 मार्च 2024 द्वारा पुनरीक्षित न्‍यूनतम वेतन दरें दिनांक 01.04.2024 से प्रभावशील किये जाने कि अंतिम अधिसूचना जारी कि गई थी। जिसके विरूद्ध माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ इंदौर में दायर याचिका W.P 10772/2024 में माननीय उच्‍च न्‍यायालय में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के परिपालन में श्रमायुक्‍त कार्यालय की अधिसूचना दिनांक 06.03.2025 द्वारा दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्‍ते सहित पुनरीक्षित न्‍यूनतम वेतन दरे घोषित की गई थी। दिनांक 01.04.2024 से पुनरीक्षित न्‍यूनतम वेतन दरों का परिवर्तनशील मंहगाई भत्‍ते सहित भुगतान सुनिश्‍चित करने तथा न्‍यूनतम वेतन से कम वेतन भुगतान करने वाले नियोजकों के विरूद्ध न्‍यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के हेतु श्रमायुक्‍त कार्यालय के परिपत्र दिनांक 28.02.2025 एवं दिनांक 10.06.2025 द्वारा अधीनस्‍थों को निर्देश जारी किये गये हैं। अत: जिन विभागों या प्राईवेट उद्योगों द्वारा श्रमिकों को पुनरीक्षित वेतन अनुसार वेतन व एरियर नहीं दिये जाएंगे, उनके विरूद्ध विभाग द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।  (ख) माननीय उच्‍च न्‍यायालय के आदेश का परिपालन किया जा रहा है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) श्रम विभाग में ट्रेड युनियन रजिस्‍ट्रार की नियुक्ति हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

 

 

 

भूखण्‍डों की दोहरी रजिस्‍ट्री

[सहकारिता]

122. ( क्र. 2356 ) श्री सिद्धार्थ तिवारी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के सहकारिता विभाग अन्तर्गत अल्प आयवर्ग गृह निर्माण संस्था समिति (अरुण नगर रीवा) के पुराने सदस्यों को आवंटित रजिस्ट्री शुदा प्लाट सिविल न्यायालय से रजिस्ट्री शून्य कराये बिना उसी प्लाट की पुनः दुबारा रजिस्ट्री संस्था द्वारा अन्य सदस्यों को कराये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियमावली की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो नियम विरुद्ध रजिस्ट्री कराये जाने के लिए दोषी कौन है? क्या जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक। (ख) क्या संस्था द्वारा भूमि क्रय करने के पश्चात व प्लाट आवंटन के पूर्व नगर निगम, ग्राम नगर निवेश से नक्शा पास कराने, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर       ले-आउट का अनुमोदन इत्यादि कराये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या रतहरी व बरा कोठार की भूमि का नगर निगम, ग्राम नगर निवेश से नक्शा पास कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले-आउट का अनुमोदन प्राप्‍त किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो नियम विरूद्ध किये गये प्‍लाट आवं‍टन के लिये संस्‍था दोषी है, यदि हाँ, तो क्‍या आवंटन निरस्‍त कर दोषियों के विरूद्ध आवश्‍यक कार्यवाही की जायेंगी।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं। नियम विरूद्ध रजिस्ट्री कराये जाने के लिये तत्कालीन संस्था का संचालक मंडल दोषी है। संचालक मंडल को अधिक्रमित किया जाकर संचालक मंडल के विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 76 (2) के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। संस्था के पूर्व अध्यक्ष से प्रश्‍नांश से संबंधित अभिलेख प्राप्त नहीं होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है, अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 57-क- (1) के अंतर्गत अभिलेख जप्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भ्रष्‍टाचार की शिकायत पर कार्यवाही

[सहकारिता]

123. ( क्र. 2357 ) श्री सिद्धार्थ तिवारी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में संचालित अल्प आय वर्ग गृह निर्माण संस्था समिति रीवा द्वारा किये गये करोड़ों के भ्रष्टाचार की शिकायत समाज सेवियों ने आयुक्त रीवा संभाग रीवा, कलेक्टर रीवा, संयुक्त पंजीयक सहकारिता रीवा संभाग रीवा, पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा, लोकायुक्त कार्यालय रीवा में की है? क्या संयुक्त पंजीयक सहकारिता रीवा व अन्य जांच दल को सहकारिता विभाग के अधिकारी या संस्था द्वारा जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जाँच दल को जाँच के आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? जाँच एजेंसियों को उपलब्ध कराये जाने वाले दस्तावेजों की प्रति प्रश्‍नकर्ता सदस्य को भी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में क्या संयुक्त पंजीयक सहकारिता रीवा के जाँच दल ने संस्था से बिना आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किये ही जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये? क्या बिना आवश्यक दस्तावेज के जांच प्रतिवेदन वैधानिक है? यदि नहीं, तो क्या संयुक्त पंजीयक के जांचदल को जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर पुनः जांच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण बतावें।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हां, संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग रीवा को शिकायत प्राप्त हुई थी, आयुक्त रीवा संभाग रीवा, कलेक्टर रीवा, पुलिस अधीक्षक रीवा, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा एवं लोकायुक्त कार्यालय रीवा से जानकारी एकत्रित की जा रही है। संस्था के पूर्व अध्यक्ष द्वारा कुछ आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जाने से उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 57-क (1) के अंतर्गत जप्ती की कार्यवाही की जा रही है। जांच दल को अभिलेख उपलब्ध कराने की समय-सीमा नहीं बतायी जा सकती है। जांच एजेन्सियों को प्राप्त अभिलेख के संबंध में जांच एजेन्सियों द्वारा ही निर्णय लिया जा सकेगा। (ख) जी नहीं, संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा के जांच दल ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर दिया गया प्रतिवेदन अवैधानिक नहीं है। दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिये उत्तरांश (क) अनुसार कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

शासकीय अरण्य भारती महाविद्यालय बैहर को प्राप्‍त अनुदान

[उच्च शिक्षा]

124. ( क्र. 2360 ) श्री संजय उइके : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) शासकीय अरण्य भारती महाविद्यालय बैहर को शासन की योजनाओं से राशि प्राप्‍त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस योजना में कब-कब कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? (ग) योजनाओं में प्राप्त राशि से कौन-कौन से कार्य/सामग्री/उपकरण खरीदी के कार्य कितनी-कितनी लागत के कब-कब किये गये? जानकारी उपलब्ध करावें?(घ) सामग्री/उपकरण खरीदी के कार्यादेश, प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति आदेश, निविदा, निविदा समिति द्वारा स्वीकृत दर की प्रति, स्टॉक पंजी की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट –‘’1’’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट –‘’2’’ (पृष्‍ठ 1 से 82 तक) अनुसार है

व्‍ही.आई.टी. भोपाल विश्वविद्यालय सीहोर संबंधित जानकारी

[उच्च शिक्षा]

125. ( क्र. 2364 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर परिषद कोठरी जिला सीहोर ने पत्र क्रमांक 9, दिनांक 28.3.2024 के द्वारा व्‍ही.आई.टी. भोपाल विश्वविद्यालय सीहोर (कोठरी) अचल संपत्ति, बिल्डिंग परमिशन के दस्तावेज एवं शुल्क निकाय को प्रस्तुत करने हेतु लेख दिया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उक्त आशय की जानकारी दी जा चुकी है तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?  इसके लिए कौन दोषी है।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हां, पत्र क्रमांक 9, दिनांक 28.05.2024 के द्वारा लेख किया है। (ख) उक्‍त संबंध में व्‍ही.आई.टी. भोपाल विश्‍वविद्यालय, सीहोर द्वारा नगर पंचायत कोठरीकलां को पत्र दिनांक 07.03.2025 प्रेषित किया गया हैजानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "इकसठ"

शिकायत की जांच करना

[उच्च शिक्षा]

126. ( क्र. 2365 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, आयुक्त उच्च शिक्षा को माह जून-जुलाई 2025 में व्‍ही.आई.टी भोपाल विश्वविद्यालय सीहोर संस्थान के विरुद्ध शिकायत की गई है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में शिकायत के बिंदु क्या है, इस संबंध में संबंधित के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? यदि नहीं, तो क्यों।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शिकायत अभिलेखों में उपलब्‍ध नहीं पाया जा रहा है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मनरेगा योजना अंतर्गत विकास कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

127. ( क्र. 2372 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित मनरेगा योजना से विकास कार्यों की स्वीकृती के लिए कोई पत्र प्राप्त हुए है? अगर हाँ तो दिनांकवार विवरण दें? (ख) वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नकर्ता द्वारा मनरेगा योजना में भेजे गये प्रस्तावों में कितनी सड़कें, पुल-पुलियां, कितने जल संवर्धन के कार्य प्रस्तावित किए गए थे? दिनांकवार, वर्षवार, विकासखण्ड सहित विस्तृत जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) और (ख) अनुसार कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं कितने शेष हैं? विवरण। (घ) क्या मनरेगा योजना में विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड भीकनगांव और कसरावद में पर्याप्त बजट उपलब्ध है। अगर हाँ तो इन शेष कार्यों को कब तक पूर्ण किये जाने की योजना है? यदि नहीं, तो कब तक बजट उपलब्ध होगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) मनरेगा योजना मांग आधारित होने से ग्राम पंचायतों के अनुमोदित लेबर बजट एवं जॉब कार्डधारियों की मांग अनुसार कार्य उपलब्‍ध कराते हुये भुगतान हेतु शासन द्वारा बजट उपलब्‍ध कराया जाता है। योजना मांग आधारित होने से कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

 

 

 

यूरिया खाद की आपूर्ति

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

128. ( क्र. 2373 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ एवं रबी के फसल चक्र में मध्यप्रदेश में कुल कितनी डीएपी एवं यूरिया खाद की आवश्यकता होती है? वर्तमान खरीफ फसलों के लिए यूरिया खाद की मांग एवं पूर्ति का जिलेवार विवरण दें। (ख) क्‍या वर्तमान खरीफ सीजन में सहकारी समितियों पर्याप्त यूरिया खाद उपलब्ध कराया गया है? अगर हाँ तो प्रदेश में यूरिया खाद के लिए किसान क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं तो कारण बतायें। (ग) क्या खरगोन जिले के किसानों को पर्याप्त यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। अगर हाँ तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? (घ) यूरिया और डीएपी के खरगोन जिले में विगत 5 वर्षों में कंपनी डीलर, रिटेल के खाद के सैम्पल लिए गए? अगर हाँ तो कितने सही और कितने अमानक पाए गए? जानकारी उपलब्ध कराएं।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) खरीफ एवं रबी फसलों हेतु लगभग 17.00 लाख मीट्रिक टन डीएपी एवं 35.00 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवश्‍यकता औसतन होती है। वर्तमान खरीफ फसलों के लिए यूरिया उर्वरक की मांग एवं पूर्ति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) में वर्ष 2025-26 (दिनांक 01.04.2025 से 18.07.2025 तक) यूरिया उर्वरक का 3.93 लाख मीट्रिक टन का भण्डारण किया जाकर कृषकों को 3.40 लाख मीट्रिक टन का विक्रय किया गया है एवं 0.53 लाख मीट्रिक टन यूरिया उर्वरक शेष है। अत: शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) खरगोन जिले के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्‍धता अनुसार यूरिया उर्वरक का वितरण कराया जा रहा है। अत: शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

129. ( क्र. 2376 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को वर्ष 2008-09 से 2024-25 तक प्रतिवर्ष शुल्क वृद्धि के लिए तकनीकी शिक्षा,चिकित्सा शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के अंतर्गत कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने-कितने आवेदनों में 10% से 20%, 21% से 30%, 31% से 40%, 41% से 50% तक तथा इससे अधिक वृद्धि की गई तथा शुल्क वृद्धि तय करने के मापदंड क्या है।                                             (ख) बीई,बी फार्मेसी, डिप्लोमा फार्मेसी,एमबीए,बीएससी नर्सिंग,एलएलबी ऑनर्स,के पाठ्यक्रम में किस-किस संस्थान में वर्ष 2024-25 अनुसार न्यूनतम शुल्क तथा अधिकतम शुल्क कितना ‌है। (ग) क्या न्यूनतम तथा अधिकतम शुल्क बीई में 42000 तथा 119400, बी फार्मेसी में 40000 तथा 159000, एमबीए में 40000 और 159000, बीएससी नर्सिंग में 53000 और 89800 तथा विभिन्न प्रकार की एल‌एलबी में 22000 और 82500, एम फार्मेसी में 62000 और 142000, एमबीबीएस में 9 लाख और 13.5 लाख है। (घ) क्या सभी संस्थान केंद्र और राज्य शासन द्वारा तय नीति और मापदंड के अनुसार अनुमति पाते हैं, फिर उनके शुल्क में चार-चार गुना तक अंतर क्यों है (ड.) प्रवेश तथा शुल्क विनियामक समिति द्वारा प्रतिवर्ष 500 से 1000 करोड़ की रिश्वत लेकर बेहिसाब शुल्क वृद्धि की जा रही है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2016-17 से वर्ष 2024-25 की निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्‍त व्‍यावसायिक पाठ्यक्रमों के ऑनलाईन आवेदनों से संबंधित तकनीकी शिक्षा, चिकित्‍सा शिक्षा एवं उच्‍च शिक्षा की संस्‍थावार, वर्षवार समिति द्वारा निर्धारित शुल्‍क एवं वृद्धि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’1’’, ‘’2’’ एवं ‘’3’’ अनुसार है। वर्ष 2008-09 से वर्ष 2015-16 तक की जानकारी ऑफलाईन आवेदनों से संबंधित होने के कारण एकत्रित की जा रही है। शुल्‍क का निर्धारण संस्‍था द्वारा प्रस्‍तुत आय-व्‍यय पत्रक के आधार पर किया जाता है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 4 अनुसार है(घ) जी हां, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा संस्‍था के आय-व्‍यय पत्रक के आधार पर शुल्क का निर्धारण किया जाता है, संस्‍थाओं के आय-व्‍यय पत्रक में अंतर होने के कारण शुल्क में अंतर होना स्वभाविक है। (ड.) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अगरबत्ती, बीमा, गणवेश सिलाई तथा पोषण आहार प्रकरणों की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

130. ( क्र. 2379 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 156, दिनांक 1/7/2024 के संदर्भ बताएं कि क्या समिति‌ का प्रतिवेदन प्राप्त होगया है। यदि हाँ, तो उसकी प्रति देवें तथा की गई कार्रवाई से अवगत कराए। क्‍या प्रारंभिक‌ जांच प्रतिवेदन 8/6/2022 को प्राप्त हुआ था, उसके बाद समिति का गठन कब और क्यों किया गया था। समिति के गठन के संबंधित आदेश तथा समस्त दस्तावेज की प्रति देवें।             (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित नियुक्ति विषय पर ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. में प्रकरण दर्ज हो गया है, यदि हाँ, तो उसके क्रमांक, दिनांक तथा आरोपी के नाम बताएं। क्या आरोपी में एक संविदाकर्मी को नौकरी से हटाने के बाद पुनः नौकरी पर रखने की कवायद चल रही है। (ग) क्या इस प्रकरण में विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई प्रक्रियाधीन है या कर दी गई है। यदि कर दी गई है तो उसकी जानकारी दें। यदि प्रक्रियाधीन है तो उसकी अद्यतन स्थिति से अवगत करावे। (घ) 2017-18 में ललित मोहन बेलवाल को प्रति‌नियुक्ति पर तथा सेवानिवृत्ती के लगभग 2 साल बाद पुनः एक-एक वर्ष के लिए दो बार संविदा पर‌ रखने के संबंध में आदेश, नोटशीट की प्रति देवें। (ड.) क्‍या विभाग स्तर पर नियुक्ति अगरबत्ती, बीमा, गणवेश सिलाई तथा पोषण आहार का निर्माण वर्ष 2018-19 से 2021-22 की जांच की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (ड.) प्रकरण से संबंधित दस्‍तावेज ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. द्वारा संकलित कर विवेचनाधीन है।

श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएं

[श्रम]

131. ( क्र. 2382 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के जिला मुख्यालय व ग्रामीण अंचलों में शासकीय विभागों के भवन, सड़क व अन्य अधोसंरचना निर्माण ठेकेदारों द्वारा निर्माण स्थल में कार्यरत श्रमिकों को शासन/विभाग के नियमानुसार पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त सुविधाओं के अभाव के संबंध में संबंधित शासकीय निर्माण एजेंसियों के जिला प्रमुख/प्रदेश प्रमुख/जिला प्रशासन/ शासन/विभाग को कोई पत्र स्थानीय जन प्रतिनिधियों/मजदूर संगठनों द्वारा प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक एवं मजदूर संगठनों/जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की जावेगी? (ख) क्या प्रदेश की शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को उनकी योग्यता अनुसार शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्राप्त हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त शासकीय संस्थानों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन एवं उनका नाम उक्त संस्थान के सूचना पटल में अंकित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कब तक शासन/विभाग द्वारा इस हेतु कार्यवाही की जावेगी? क्या ऐसा करने से उन आउटसोर्स कर्मियों जो कम वेतन मिलने के बाद भी रोजगार छिनने के भय से शिकायत नहीं कर पाते इससे राहत मिलेगी?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों को निर्माण स्‍थल पर पर्याप्‍त सुविधा उपलब्‍ध कराये जाने हेतु श्रम अधिनियमों के प्रावधानों का पालन कराया जाता है। उक्‍त प्रावधानों के उल्‍लंघन बाबत कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। शासकीय निर्माण एजेंसियों के जिला प्रमुख/प्रदेश प्रमुख/जिला प्रशासन/शासन/विभाग को कोई पत्र स्थानीय जन प्रतिनिधियों/मजदूर संगठनों से इस संबंध में कोई पत्र प्राप्‍त नहीं हुआ है। (ख) शासकीय संस्‍थाओं में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी जो कि न्‍यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन में है, उन्‍हें योग्‍यता अनुसार निर्धारित न्‍यूनतम वेतन दिलाये जाने हेतु शासन द्वारा परिपत्र दिनांक 19.12.2022 एवं दिनांक 14.08.2023 जारी किये गये हैं। निर्धारित न्‍यूनतम वेतन सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का प्रावधान न्‍यूनतम वेतन (म.प्र.) नियम, 1958 में है। तथापि आउटसोर्स कर्मियों के नाम पटल पर प्रदर्शित करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिस संस्‍थान में न्‍यूनतम वेतन प्रदर्शित नहीं होते हैं, उन्‍हें निरीक्षण के दौरान निर्देश दिये जाते हैं एवं पालन नहीं करने पर विभाग द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

कच्‍चे मार्गों का कांक्रीटीकरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

132. ( क्र. 2386 ) श्री हरिबाबू राय [इंजीनियर] : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा अशोकनगर के 162 कच्चे मार्गों को पक्का करने हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा पिछले सत्र में तारांकित प्रश्‍न क्र. 334, दिनांक 11.03.2025 द्वारा अनुरोध किया था। इन 162 कच्चे मार्गों में से कितने और कौन-कौन से मार्ग निर्माण हेतु विभाग ने शामिल किये है। (ख) विधानसभा अशोकनगर के ऐसे कितने ग्राम है जहां अभी पक्की सड़क का पहुंच मार्ग नहीं है। ग्रामों के नाम की सूची प्रदान करें। (ग) इन पहुंच विहीन ग्रामों में कब तक पक्कें मार्गों को निर्मित करने की कार्य योजना है और आपके विभाग के अनुसार अभी तक कुल कितने कच्चे मार्ग कौन-कौन ग्रामों के बीच शेष बचे है? जानकारी दें। (घ) जिला अशोकनगर में पिछले बजट में केवल चंदेरी विधानसभा में केवल एक कांक्रीट की सड़क को बजट में जोड़ा गया था, लोक निर्माण विभाग का बजट प्रस्ताव 02 करोड़ से कम रहा है। प्रश्‍नकर्ता द्वारा 169 कच्चे मार्गों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी? जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पूर्व में अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 334, दिनांक 11.03.25 के द्वारा प्रस्तुत 162 मार्गों में से 11 मार्गों को PMGSY-IV में चिन्हित, 8 मार्गों को मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना अंतर्गत चिन्हित एवं 01 मार्ग को प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत चिन्हित किया गया इस तरह कुल 162 मार्गों में से 20 मार्गों को जोड़ने हेतु चिन्हित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र- '''' अनुसार है(ख) बारहमासी सड़क संपर्कता के उद्देश्‍य से विधानसभा अशोकनगर अंतर्गत PMGSY-IV में 17 बसाहटों को चिन्हित, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना में 93 बसाहटों को चिन्हित, पी.एम.जनमन योजना में 09 मार्गों को स्वीकृत व 17 मार्गों को चिन्हित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है(ग) उत्तरांश (ख) के अनुसार। (घ) इस कार्यालय में पूर्व में अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 334, द्वारा 162 मार्गों की सूची प्रदान की गई थी। 169 कच्चे मार्गों की सूची कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्य की आवश्‍यकता एवं बजट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये बजट में प्रावधान किया जाता है। अतः भेदभाव का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। वर्णित कच्चे मार्गों पर वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है

पैक्स समितियों में समिति प्रबंधक की नियुक्ति

[सहकारिता]

133. ( क्र. 2395 ) श्री हरिबाबू राय [इंजीनियर] : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारी बैंक गुना के आदेश क्रमांक/स्था./2023-24/2060 गुना, दिनांक 29-01-2024 में बैंक की कुल 12 पैक्स समितियों में समिति प्रबंधक नियुक्त किया जाना था। इस आदेश अंतर्गत कितनी पैक्स समितियों में नवनियुक्त समिति प्रबंधकों ने समिति का प्रभार ले लिया? नाम सहित बतायें। जिनमें नवनियुक्तों को प्रभार नहीं दिया गया, उसका कारण सहित समिति के नामवार, जानकारी देवें। इस आदेश का पूर्ण पालन नहीं होना विधानसभा में दिये आश्वासन का उल्लंघन है। इस आदेश का पूर्ण पालन कब किया जावेगा? विस्तार से जानकारी दें।                        (ख) अशोकनगर सहकारिता विभाग में वर्तमान में कितने व कौन से पद रिक्त हैं? इन रिक्त पदों को भरने हेतु शासन कब आदेश जारी कर रहा है? बतावें।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। रिक्त पदों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बासठ"

ऑप्टिकल फाइबर केबल और मोबाइल टावरों से कर वसूली

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

134. ( क्र. 2402 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) क्या मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम,1993 की धारा 77 के तहत ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल कंपनियों और मोबाइल टावरों से कर वसूली का अधिकार है? यदि हाँ, तो उज्जैन जिले की 609 ग्राम पंचायतों में कार्यरत कंपनियों (जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल, बीएसएनएल आदि) से 2016 से 6 जुलाई 2025 तक वसूल कर का विवरण, कंपनी का नाम,कार्य अवधि,रसीद क्रमांक और दिनांक सहित प्रदान करें। (ख) क्या धारा 77 (2) के तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल कंपनियों से कर जमा करना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक पंचायतवार वसूल राशि का विवरण, रसीद सहित उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो कारण बताएं। (ग) क्या धारा 76 के तहत ग्राम पंचायतों से मोबाइल टावर स्थापना हेतु अनुमति अनिवार्य है? यदि हाँ, तो 609 ग्राम पंचायतों में स्थापित टावरों की कंपनीवार सूची, स्थापना तिथि, अनुमति तिथि और प्रश्‍न दिनांक तक वसूल कर राशि (रसीद सहित) प्रदान करें। (घ) वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक मोबाइल टावरों और फाइबर केबल कंपनियों की स्थापना तिथि, वर्षवार कर वसूली और मध्यप्रदेश शासन को प्राप्त आय का विवरण दें। कर वसूली न होने पर धारा 89 के तहत पंचायत सचिवों/उद्योगों पर हुई कार्यवाही का रिकॉर्ड प्रस्तुत करें। (ङ) कर वसूली में अनियमितताओं के लिए धारा 40 के तहत पंचायत सचिवों/उद्योगों पर हुई कार्यवाही और शासन को हुए आर्थिक नुकसान का विवरण दें। धारा 77 के तहत त्वरित वसूली हेतु उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा अब तक की कार्यवाही का ब्‍यौरा प्रदान करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम, 1993 की धारा 77 के तहत ग्राम पंचायतों को अनुसूची-1 एवं 2 में विनिर्दिष्‍ट कर अधिरोपित करने के अधिकार है। अनुसूची-1 एवं 2 सहित शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।      (ख) धारा 77 (2) के तहत जनपद पंचायत के पूर्व अनुमोदन से ग्राम पंचायत, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्‍ट करों में से कोई भी कर अधिरोपित कर सकती है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट अनुसार है(ग) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम, 1993 की धारा 76 जिला पंचायत राज निधि व इस निधि में जमा किये जाने वाले विभिन्‍न आगमों संबंधी है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है(घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। धारा 89 के तहत कार्यवाही की जानकारी निरंक है। (ङ) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 पंचायत के पदधारियों को हटाने संबंधी है। शासन को आर्थिक नुकसान होना नहीं पाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में कर वसूली हेतु निर्देश दिये जाते हैं।

कर्मचारियों के नियम-विरुद्ध वेतन एवं सेवानिवृत्ति

[सहकारिता]

135. ( क्र. 2403 ) श्री महेश परमार : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) क्षेत्रीय सोयाबीन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, उज्जैन के स्कूल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को म.प्र.सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 55 के तहत चतुर्थ वेतनमान दिया जा रहा था? यदि हां, तो वर्तमान में कितने कर्मचारियों को पांचवां/छठा वेतनमान, शासन के किस आदेश, सक्षम प्राधिकारी और नियमों के आधार पर दिया जा रहा है? नोटशीट सहित प्रतियां प्रदान करें। (ख) क्या परिसमापन के पश्चात प्रश्‍नांश (क) के कर्मचारियों को चतुर्थ वेतनमान के अतिरिक्त अन्य वेतनमान स्वीकृत हुआ? यदि हां, तो आदेश की प्रति दें। यदि नहीं,तो म.प्र.शासकीय सेवक (वेतन संशोधन) नियम,2016 के उल्लंघन में नियमविरुद्ध वेतन भुगतान के लिए कौन से सक्षम प्राधिकारी (नाम, पद) जिम्मेदार हैं और उन्हें क्या दंड दिया गया? (ग) क्या पत्र क्रमांक 2265, दिनांक 18/12/23 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन को म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 74 के तहत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित करने की सूचना दी गई? यदि हां, तो नियम के बावजूद 62 वर्ष में सेवानिवृत्ति के लिए कौन जिम्मेदार हैं? (घ) पत्राचार की जानकारी प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) के संबंध में सहकारिता विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन को कितने पत्र भेजे गए? उनकी प्रतियां प्रदान करें। (ड.) क्या श्री आर.एस.गिल और श्री शंकरसिंह चौहान को पत्र क्रमांक 2265, दिनांक 18/12/23 के बावजूद 62 वर्ष में सेवानिवृत्त किया गया, जिससे शासकीय कोष को हानि हुई? क्‍या तिलहन संघ द्वारा सूचना न देने का विधानसभा में उल्लेख सत्य है?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। परिसमापक क्षेत्रीय सोयाबीन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित उज्जैन एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी कर्मचारी को पांचवां एवं छठवां वेतनमान नहीं दिया गया है, शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन द्वारा श्री शंकर सिंह चौहान भृत्य को 01.01.2016 से सातवें वेतनमान का लाभ दिया हैजानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र-01 अनुसार है। परिसमापक क्षेत्रीय सोयाबीन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित उज्जैन द्वारा परिसमापन के पश्चात प्रश्‍नांश (क) के कर्मचारियों को चतुर्थ वेतनमान के अतिरिक्त अन्य वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है। सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण, वेतन भुगतान व एरियर का भुगतान जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन द्वारा किया गया है, उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./विप./तिल.संघ/2025/983, दिनांक 22.07.2025 के द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को लेख किया गया है। (ग) परिसमापक क्षेत्रीय सोयाबीन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित उज्जैन म.प्र. द्वारा पत्र क्र. 2265, दिनांक 18.12.2023 से जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन को क्षेत्रीय सोयाबीन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित उज्जैन के प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित करने की सूचना दी गई लेकिन म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 74 में इस प्रकार की सूचना देने का प्रावधान नहीं है। कर्मचारियों को 62 वर्ष में सेवानिवृत्त करने के लिए तत्कालीन परिसमापक क्षेत्रीय सोयाबीन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित उज्जैन म.प्र. एवं तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन उत्तरदायी है। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में परिसमापक क्षेत्रीय सोयाबीन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित उज्जैन/सहकारिता विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन को पत्र क्र. 2265, दिनांक 18.12.2023 लिखा गया हैजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है (ड.) जी हाँ। जी हाँ।

म.प्र. निजी वि.वि. विनियामक आयोग में प्रतिनिधि मनोनीत संबंधी

[उच्च शिक्षा]

136. ( क्र. 2407 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्‍यप्रदेश निजी वि.वि. विनियामक आयोग के अधिनियम अर्थात मध्‍यप्रदेश निजी वि.वि. (स्‍थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 22 (1) (ग), 22 (1) (घ), 23 (1) (ख), 23 (1) (ग) के अनुसार म.प्र. के निजी विवि में क्‍या ख्‍याति प्राप्‍त, प्रतिष्ठित प्रतिनिधि मनोनीत कर संबद्ध किये गए हैं? यदि हाँ, तो वर्तमान में मनोनीत की नाम सहित जानकारी विश्‍वविद्यालयवार जानकारी दें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट अनुसार है

म.प्र. निजी विश्‍वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शुल्‍क संग्रहण

[उच्च शिक्षा]

137. ( क्र. 2408 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि मध्‍यप्रदेश निजी विश्‍वविद्यालयों की मध्‍यप्रदेश निजी वि.वि. विनियामक आयोग में शुल्‍क संग्रहण की 1% राशि एवं दांडिक ब्‍याज की राशि वसूल कर जमा कराई जाती है, यदि हाँ, तो विगत 03 वर्षों की जानकारी विश्‍वविद्यालयवार दें? (ख) क्‍या मध्‍यप्रदेश के समस्‍त निजी वि.वि. से मध्‍यप्रदेश निजी वि.वि. विनियामक आयोग द्वारा एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल शुल्‍क जमा कराया जा रहा है, यदि हाँ, तो यह पोर्टल फीस किस नियम या एम.ओ.यू. द्वारा किसके अकाउंट में जमा कराई जा रही है? विगत 03 वर्षों में किस-किस निजी विवि ने कितनी पोर्टल फीस जमा कराई है अथवा अन्‍य किसी माध्‍यम से जमा की जा रही है तो, जानकारी दें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, विश्वविद्यालयवार  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, एम.पी. ऑनलाईन और म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के मध्य एम.ओ.यू. की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट-2 अनुसार है। पोर्टल सेवा शुल्क की राशि का भुगतान विश्वविद्यालयों द्वारा एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड के खाते में सीधे किया जाता है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।

भोज मुक्त विश्वविद्यालय के बजट का उपयोग

[उच्च शिक्षा]

138. ( क्र. 2412 ) श्री विपीन जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पीएम एक्सीलेंस कॉलेज), मंदसौर में दिनांक 01 जनवरी, 2025 से 30 जून, 2025 तक भोज मुक्त विश्वविद्यालय के बजट से संबंधित केशबुक और स्टॉक रजिस्टर का विवरण क्या है? कृपया इस अवधि की केशबुक और स्टॉक रजिस्टर की प्रति उपलब्ध कराएँ। (ख) उक्त अवधि के दौरान भोज मुक्त विश्वविद्यालय के बजट से खरीदी गई सामग्री, जैसे एयर कंडीशनर (एसी), फर्नीचर, सोफा आदि के संबंध में दस्तावेज खरीद हेतु तैयार की गई नोटशीट, टेंडर प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज, कोटेशन और तुलनात्मक पत्रक, भुगतान के बिल और वाउचर सहित संपूर्ण नस्ती की प्रमाणित प्रतियां देवें। (ग) भोज मुक्त विश्वविद्यालय के बजट का उपयोग क्या केवल छात्रों की परीक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किया गया, या इसका उपयोग अन्य कार्यों, जैसे प्राचार्य आवास के लिए सामग्री खरीद में भी किया गया? यदि हाँ, तो इसके लिए क्या औचित्य और स्वीकृति थी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण

[उच्च शिक्षा]

139. ( क्र. 2413 ) श्री विपीन जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शासन के दिशा निर्देश अनुसार आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के आमंत्रण के क्या प्रोटोकॉल है? विवरण देवें। (ख) 5 जुलाई, 2025 को राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर में आयोजित नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों का दीक्षाआरंभ समारोह में निर्वाचित विधायक विधानसभा क्षेत्र मंदसौर को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? (ग) क्या उच्च शिक्षा विभाग, विभाग प्रमुख द्वारा शासकीय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों में क्षेत्रीय निर्वाचित विधायकों को आमंत्रित करने के दिशा निर्देश नहीं दिए गए है? (घ) यदि हाँ, तो जानकारी दें कि राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर के प्राचार्य द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन क्यों किया गया है? (ड.) क्या इस हेतु संबंधित प्राचार्य पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मध्‍यप्रदेश शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22.03.2011 में उल्‍लेखित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। (ख) यह कार्यक्रम नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया था। (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।           (घ) एवं (ङ) संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से स्‍पष्‍टीकरण लिया गया है।

सेना द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण

[खेल एवं युवा कल्याण]

140. ( क्र. 2424 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा सेना, पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों में सेवा देने के इच्छुक युवाओं को शासन द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान क्या जिला मुख्यालय पर भी संचालित किए जाएंगे? (ख) प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व इसमें प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी जानकारी दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा सेना, पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों में सेवा देने के इच्छुक युवाओं को शासन द्वारा पार्थ योजना पायलट प्रोजेक्‍ट के तहत वर्तमान में 9-संभागीय मुख्‍यालय पर आरंभ की गई है। वर्तमान में जिला स्‍तर पर संचालित करने की कोई योजना प्रक्रियाधीन नहीं है। (ख) प्रश्‍नोत्‍तर (क) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

नई प्राथमिक साख़ सहकारिता संस्था का निर्धारण

[सहकारिता]

141. ( क्र. 2425 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यप्रदेश में प्राथमिक साख सहकारिता संस्था का कार्यक्षेत्र छोटा करके क्या नई प्राथमिक साख सहकारिता संस्थाओं का निर्धारण किया जा रहा है?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : जी हाँ।

परिसंपत्तियों की स्थिति

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

142. ( क्र. 2428 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा एवं पिपलोदा तहसील अंतर्गत शासन/विभाग की किन-किन स्थानों पर किस-किस प्रकार के किसान कल्याण कार्य किए जाने संबंधी भवन एवं संलग्न कितनी-कितनी सीमांकित चि‍‍न्हित भूमि है? स्थानवार, कार्यवार जानकारी दें। (ख) किसान कल्याण एवं कृषि कार्य किए जाने हेतु निर्मित भवनों की स्थिति किस प्रकार की है एवं उनका किस कार्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है? भवनों की स्थिति सहित कार्यवार, स्थानवार जानकारी दें। (ग) शासन द्वारा आवंटित किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी सीमांकित चिन्हित भूमि है तथा उस भूमि पर किसान कल्याण एवं कृषि प्रयोजन हेतु किस-किस प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं, साथ ही उक्त भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण है? तो संपूर्ण जानकारी दें। (घ) बोरदा-बन्नाखेड़ा चौपाटी स्थित रिक्त पड़ी कृषि महाविद्यालय की शेष सीमांकित चिन्हित भूमि कितनी बची है एवं उसका क्या उपयोग हो रहा है? बंद पड़ी ट्रैक्टर यूनिट भूमि का वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है।

परिशिष्ट - "तिरेसठ"

ग्रामीण सड़कों की मरम्‍मत एवं रख-रखाव

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

143. ( क्र. 2429 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जावरा विधानसभा क्षेत्र में गांव को जोड़ने एवं आवागमन हेतु अनेक सड़कें बनाई गई है? (ख) यदि हाँ, तो प्रारंभ से लेकर अब तक बनाई गई सड़कों की कुल कितनी-कितनी लागत होकर कितने-कितने किलोमीटर की सड़क बनाई गई? ग्रामवार, सड़कवार जानकारी दें। (ग) योजना अंतर्गत बनाई गई सड़कों के जर्जर हो जाने एवं खराब हो जाने तथा पुल-पुलियां क्षतिग्रस्त हो जाने इत्यादि की स्थिति में रखरखाव, मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं सुधार हेतु किन-किन स्थानों पर किस-किस प्रकार के कार्य कितनी लागत के किए गए? सड़कवार जानकारी दें। (घ) शासन/विभाग द्वारा निर्देशित न्यूनतम जनसंख्या के मापदंड अनुसार विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों एवं मजरा एवं टोला इत्यादि पहुंच मार्ग हेतु किन-किन मार्गों को आगामी कार्य योजना में सम्मिलित किया जाकर कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ''1''अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है(ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-''3'' अनुसार तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-''4'' अनुसार है(घ) PMGSY-IV के दिशा निर्देश के अनुसार जनगणना 2011 के आधार पर सामान्य विकासखण्ड में 500+ एवं आदिवासी विकासखण्ड में 250+ आबादी की संपर्कविहीन बसाहटों को एकल संपर्कता प्रदान किया जाना है। शासन/विभाग द्वारा निर्देशित न्यूनतम जनसंख्या के मापदण्ड अनुसार विधानसभा क्षेत्र में PMGSY-IV अन्तर्गत 4 बसाहटों का चिन्हांकन किया गया है। स्वीकृति जारी किया जाना भारत सरकार से संबंधित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-''5'' अनुसार है। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के दिशा निर्देश अनुसार 01.04.2025 के स्थिति में प्रमाणित जनसंख्या अनुसार 100+ आबादी की संपर्कविहीन बसाहटों को संपर्कता प्रदान किया जाना है। इसके अन्तर्गत 24 बसाहटों का चिन्हांकन किया गया है सत्यापन की कार्यवाही प्रगति पर है। सत्यापन किये जाने के उपरांत कार्य योजना में सम्मिलित किया जाकर स्वीकृति संभव है। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-''6'' अनुसार तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-''7'' अनुसार है

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों का रख-रखाव

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

144. ( क्र. 2432 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक नीमच विधानसभा में किन-किन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया? इन सड़कों का निर्माण किस कंपनी/ठेकेदार द्वारा कितनी गारंटी अवधि के लिए किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में, वर्तमान में कितनी सड़कें ऐसी हैं जो गारंटी अवधि में जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं? इन सड़कों का निर्माण किस कंपनी/ठेकेदार ने किया? विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत न करने के लिए संबंधित के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में, उक्त अवधि में ऐसी कितनी सड़कें हैं जिनमें सड़क खराब होने की शिकायतों के बाद भी विभाग द्वारा बिना परीक्षण किए कंपनी/ठेकेदार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया गया? सड़कों के नाम सहित जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) 1 जनवरी, 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक नीमच विधानसभा में कुल 04 सड़कों का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय एवं तृतीय चरण अंतर्गत उन्नयन किया गया है। उक्त 04 सड़कों का उन्नयन कार्यपूर्णता के पश्चात 05 वर्ष तक गारण्टी अवधि (डी.एल.पी.) में है। जानकारी संलग्न  परिशिष्‍ट  अनुसार है(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय एवं तृतीय चरण अंतर्गत उन्नयनीकृत 04 सड़कों में संविदाकार द्वारा संधारण कार्य किया जा रहा है। कोई भी सड़क जीर्ण-शीर्ण स्थिति में नहीं है। 01 सड़क भादवामाता से जवासा बोरदियाकलां, झार्डा मार्ग की डी.एल.पी. संधारण अवधि में संविदाकार द्वारा पर्याप्त संधारण कार्य नहीं करने के कारण नोटिस जारी किया गया तथा चार माह का संधारण भुगतान शुन्य किया गया है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय एवं तृतीय चरण अंतर्गत उन्नयनीकृत 04 सड़कों में से किसी भी संविदाकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है।

परिशिष्ट - "चौंसठ"

कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

145. ( क्र. 2433 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसानों को उच्च तकनीक के कृषि उपकरण उपलब्ध कराने हेतु कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो 1 जनवरी, 2020 से किस-किस जिले में, कहाँ-कहाँ पर, कितने-कितने कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना कर उनको क्या-क्या उपकरण/यंत्र उपलब्ध कराए गए तथा उन पर कितनी राशि व्यय हुई? जिलेवार संख्यात्मक विवरण दें। (ख) क्या नीमच जिले में भी कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की गई है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने केंद्रों की स्थापना की जाकर उनको क्या-क्या यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराए गए? संख्यात्मक विवरण दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) संदर्भित प्रदेश में कृषकों को उन्नत खेती के लिए उन्नत उपकरण उपलब्ध कराने के लिए क्या-क्या योजना वर्तमान में प्रचलन में है तथा गत 1 जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक नीमच विधानसभा क्षेत्र में कितने कृषकों को कौन-कौन से यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराए गए? जानकारी दें।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी, हाँ। 1 जनवरी, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में स्‍थापित कस्‍टम हायरिंग केन्‍द्रों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ‘’1’’ अनुसार है। (ख) जी, हाँ। 1 जनवरी, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक नीमच जिले में स्‍थापित कस्‍टम हायरिंग केन्‍द्रों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’2’’ अनुसार है। (ग) प्रदेश में कृषकों को उन्‍नत खेती के लिए उन्‍नत उपकरण उपलब्‍ध कराने के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ‘’3’’ अनुसार है।       1 जनवरी, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक नीमच विधानसभा क्षेत्र में वितरित कृषि यंत्र/उपकरण की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ‘’4’’ अनुसार है।

ग्रामीण क्षेत्र में मार्ग निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

146. ( क्र. 2435 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) ग्राम दौरावली से पहाड़ियों के मध्य स्थित धार्मिक स्थलों माँ कैला देवी मंदिर एवं डांडे वाली माता मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य अब तक क्यों नहीं कराया गया? श्रद्धालुओं, किसानों एवं आमजन को भारी असुविधा हो रही है। इस मार्ग के निर्माण हेतु सर्वे, स्वीकृति एवं बजट की वर्तमान स्थिति क्या है तथा कार्य प्रारंभ कब तक किया जाएगा? (ख) ग्राम पंचायत नाका में "नाके का पुरा" से मेहताब सिंह के पुरा होते हुए कुशवाह के पुरा तक लगभग 3 कि.मी. लंबी सड़क के निर्माण हेतु विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है? यदि नहीं, तो संबंधित ग्रामवासियों की वर्षों से चली आ रही माँग पर कार्यवाही कब तक की जाएगी? निर्माण की संभावित तिथि एवं संबंधित अधिकारी का विवरण भी दिया जाए। (ग) मदनबसई मुख्य मार्ग से रामराज सिंह के पुरा, भीमसेन के पुरा, कृपाराम के पुरा, पटेल के पुरा होते हुए बासुटे पुरा तक लगभग 3 कि.मी. सड़क निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है? क्या इस मार्ग के लिए विभागीय सर्वे हुआ है? यदि नहीं, तो देरी का कारण स्पष्ट करें तथा निर्माण कब होगा? (घ) ग्राम जरेरूआ से बीजासेन मंदिर, गंगाराम बाबा मंदिर, इमलिया पुरा, काली माता मंदिर होते हुए बड़े लभनपुरा तक तथा नये जखौदा से पुराने जखौदा चामुण्डा मंदिर व सीतापुर सिद्ध बाबा मंदिर तक सड़क निर्माण की कोई कार्य योजना स्वीकृत है? यदि नहीं, तो संबंधित मार्गों की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण की कार्यवाही कब तक प्रारंभ की जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्राम दौरावली के पहाड़ि‍यों के मध्‍य स्थित धार्मिक स्‍थल मॉ कैलादेवी मंदिर एवं डांडे वाली माता मंदिर आदि में कार्य हेतु विभिन्‍न विभागीय योजना में कोई मद या बजट उपलब्‍ध नहीं है। साथ ही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किसी धार्मिक स्‍थलों को जोड़े जाने का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्‍त प्रश्‍नांकित कार्यों हेतु अन्‍य विभागेतर मद यथा:- विधायक मद इत्‍यादि से भी स्‍वीकृति/आवंटन अप्राप्‍त है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) महाप्रबंधक पी.एम.जी.एस.वाय. द्वारा अवगत कराया है कि नाके का पुरा पूर्व से बिचोला रोड लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित डामरीकृत मार्ग से जुड़ा हुआ है एवं मेहताब का पुरा की आबादी (500 से कम होने से) ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर उल्‍लेख नहीं किया गया, जिस कारण सर्वे नहीं हो सका, इन ग्रामों को मजरा टोला जोड़ों योजनान्‍तर्गत सर्वे उपरांत जोड़े जाने का उल्‍लेख किया गया है। साथ ही, उक्‍त सड़क निर्माण हेतु विभिन्‍न विभागीय योजना में कोई मद या बजट उपलब्‍ध नहीं है। इसके अतिरिक्‍त, प्रश्‍नांकित कार्यों हेतु अन्‍य विभागेतर मद यथा:- विधायक मद इत्‍यादि से भी स्‍वीकृति/आवंटन अप्राप्‍त है। कार्य की स्‍वीकृति के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) महाप्रबंधक पी.एम.जी.एस.वाय. द्वारा अवगत कराया है मदनबसई मुख्‍य मार्ग से रामराज सिंह के पुरा, भीमसेन के पुरा, तक सी.सी.रोड का निर्माण हो गया है। भीमसेन का पुरा के आगे कृपाराम का पुरा, (आबादी 200) पटेल के पुरा (आबादी 90) एवं वासुदेव का पुरा (आबादी 60) उक्‍त सभी ग्रामों की आबादी 500 से कम है। इन ग्रामों को मजरा टोला जोड़ों योजनान्‍तर्गत सर्वे उपरांत जोड़े जाने का उल्‍लेख किया गया है। साथ ही, उक्‍त सड़क निर्माण हेतु विभिन्‍न विभागीय योजना में कोई मद या बजट उपलब्‍ध नहीं है। इसके अतिरिक्‍त, प्रश्‍नांकित कार्यों हेतु अन्‍य विभागेतर मद यथा:- विधायक मद इत्‍यादि से भी स्‍वीकृति/आवंटन अप्राप्‍त है। कार्य की स्‍वीकृति के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) महाप्रबंधक पी.एम.जी.एस.वाय. द्वारा अवगत कराया गया है कि बीजासेन मंदिर, गंगाराम बाबा मंदिर, काली माता मंदिर, चामुण्‍डा मंदिर व सीतपुर सिद्ध बाबा मंदिर आदि के संदर्भ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किसी धार्मिक स्‍थल तक सड़क निर्माण का प्रावधान नहीं है। इमलिया का पुरा जारौनी पंचायत के अंतर्गत आता है। जिसकी आबादी (500 से कम है) ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव द्वारा प्रमाणित किये गये प्रपत्र अनुसार 165 है। साथ ही, उक्‍त सड़क निर्माण हेतु विभिन्‍न विभागीय योजना में कोई मद या बजट उपलब्‍ध नहीं है। इसके अतिरिक्‍त, प्रश्‍नांकित कार्यों हेतु अन्‍य विभागेतर मद यथा:- विधायक मद इत्‍यादि से भी स्‍वीकृति/आवंटन अप्राप्‍त है। कार्य की स्‍वीकृति के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। ज्ञातव्‍य है कि उक्‍त ग्राम पूर्व से ही डामरीकृत मार्ग से जुड़ा हुआ है।

शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की नीति

[उच्च शिक्षा]

147. ( क्र. 2436 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) क्या विगत 10 वर्षों में मुरैना विधानसभा क्षेत्र में शासकीय/अनुदानित महाविद्यालयों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और वर्तमान में छात्र-शिक्षक अनुपात क्या है? क्या यह UGC मानकों के अनुरूप है? यदि नहीं, तो शासन द्वारा इस क्षेत्र को सुविधाओं से वंचित क्यों रखा गया है? उक्त क्षेत्र में नवीन शिक्षा नीति के अनुसार किन महाविद्यालय में कौन-कौन से नवीन विषयों का संचालन प्रारंभ किए जाने की योजना बनाई गई है? (ख) क्या यह तथ्य संज्ञान में लिया गया है कि मुरैना विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के अनेक छात्र डिजिटल संसाधनों के अभाव में ऑनलाईन उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं? यदि हाँ, तो इस असमानता को दूर करने हेतु सरकार की क्या योजना है? (ग) क्या सरकार यह मानती है कि मुरैना जिले में महिला महाविद्यालयों की संख्या अपर्याप्त है? साथ ही, क्या छात्रावास, सुरक्षा एवं स्वच्छता सुविधाओं की स्थिति की कोई समीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध है? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध कराई जाएगी? (घ) क्या मुरैना क्षेत्र के महाविद्यालयों में उद्योग-शिक्षा सहयोग (Industry-Academia Linkage) की कोई पहल की गई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में NSDC या अन्य माध्यमों से रोजगारोन्मुख मॉडल लागू करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो उचित कारण देवें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मुरैना जिले में विगत 10 वर्षों में 05 नवीन महावि‌द्यालय प्रारंभ किये गये हैं। वर्तमान में छात्र-शिक्षक अनुपात 01-35 है। जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। प्रधानमंत्री ऑफ एक्सीलेंस शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, मुरैना में समाजशास्त्र, संस्कृत, मनोविज्ञान, बॉयोटेक्नालॉजी एवं कम्प्यूटर साइंस नवीन विषय स्वीकृत किये गये हैं। (ख) मुरैना विधानसभा अंतर्गत शासकीय कन्या महाविद्यालय, मुरैना में ऑनलाईन शिक्षा हेतु डिजीटल स्टूडियों की स्थापना वर्ष 2025 में की गयी है। जिससे मुरैना विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। (ग) जी नहीं। मुरैना जिले में एक शासकीय कन्या महाविद्यालय संचालित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सह-शिक्षा को प्रोत्साहित करने का उल्लेख किया गया। शासकीय कन्या महाविद्यालय, मुरैना में छात्रावास संचालित नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

वित्तीय अनियमितता पर कार्यवाही

[सहकारिता]

148. ( क्र. 2441 ) श्री मधु भगत : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) क्या आदिम जाति सेवा सहकारी समिति परसवाड़ा में विगत वर्ष पदस्थ संस्था प्रबंधक की विभिन्न प्रकार से शिकायत हुई थी? यदि हाँ, तो जानकारी दें कि किस-किस शिकायत पर विभाग में क्या-क्या कार्यवाही किसके द्वारा की गई? (ख) क्या उक्त लोक सेवक के विरुद्ध विगत विधानसभा सत्र मार्च 2025 में अनियमितता के चलते विधानसभा प्रश्‍न भी प्रश्‍नकर्ता द्वारा किया गया था? यदि हाँ, तो कार्यवाही से अवगत करते हुए समस्त दस्तावेज उपलब्ध करावें? (ग) जिला सहकारी बैंक बालाघाट कार्यालय में विगत 5 वर्षों में हुए आय व्‍यय की जानकारी वर्षवार उपलब्ध करावें?

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। एक शिकायत उपायुक्‍त सहकारिता जिला बालाघाट को प्राप्‍त हुई थी, जिस पर उपायुक्‍त कार्यालय द्वारा जांच कराई जाकर जांच प्रतिवेदन को कार्यवाही हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट को प्रेषित किया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित परसवाड़ा के सहायक समिति प्रबंधक श्री सी.पी. पटले पर अधिरोपित राशि रू. 4,76,763/- की वसूली एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु समिति परसवाड़ा के तत्‍कालीन प्रशासक को निर्देशित किया गया था। पैक्‍स सेवा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए श्री सी.पी. पटले को धारित पद सहायक समिति प्रबंधक से लिपिक पद पर पदावनत कर दिया गया है तथा उन पर अधिरोपित राशि की वसूली कर समिति के खाते में जमा करा दी गई है। जांच प्रतिवेदन के तथ्‍यों के तारतम्‍य में धान खरीदी में संस्‍था प्रबंधक श्री के.एल. भगत द्वारा अधिक राशि व्‍यय किये जाने के संबंध में बैंक द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है तथा उनका स्‍थानांतरण आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित परसवाड़ा से जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक बालाघाट की शाखा डोगरमाली किया गया है। (ख) जी हां। कार्यवाही की जानकारी उत्‍तरांश (क) अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

खेल गतिविधियों में व्‍यय

[खेल एवं युवा कल्याण]

149. ( क्र. 2444 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में खेल एवं युवा कल्याण विभाग अन्तर्गत वर्ष 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक कितना-कितना आवंटन दिया गया है? यदि हाँ, तो किस-किस प्रयोजन हेतु दिया गया है? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्राप्त आवंटन किस-किस खेल प्रयोजन हेतु उपयोग किया गया है तथा कितनी-कितनी राशि का उपयोग किया गया? वर्षवार जानकारी देवें। ( (ग) क्या प्राप्त आवंटन से जिले के खिलाड़ियों को लाभान्वित किया गया है? यदि हाँ, तो किस खेल हेतु द्वारा लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया? उनके नाम एवं ग्रामवार तथा वर्षवार सूची देवें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र- ‘‘1’’ अनुसार है(ग) जिले के लाभार्थियों के नामवार, वर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ‘‘2’’ अनुसार है

आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति

[सहकारिता]

150. ( क्र. 2448 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसील महिदपुर,झारड़ा एवं नागदा में सेवा सहकारी संस्था सोसाइटियों में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारियों को कब से किसके आदेश से किस-किस कर्मचारी को कितनी अवधि के लिए वाउचर पद्धति पर रखा गया है? नामवार, ग्रामवार, संस्थावार, कार्यवार सम्पूर्ण विवरण देवें। (ख) इन आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन हेतु शासन के क्या नियम निर्देश हैं? नियम-निर्देश की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। क्या उक्त कर्मचारी सोसाइटियों से वेतन प्राप्त कर अन्यत्र निजी वेयरहाउस पर कार्य किया जा रहा है? क्या कई आउटसोर्स कर्मचारी लंबी अवधि से वाउचर पद्धति पर एक ही स्थान पर कार्यरत है विवरण देवें। (ग) क्या इन आउटसोर्स कर्मचारियों का मासिक वेतन किस प्रकार दिया जाता है? क्या इन आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु बजट किस प्रकार निर्धारित किया जाता है।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) किसी भी कर्मचारी की आउटसोर्स पर नियुक्ति नहीं की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग)  उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

151. ( क्र. 2450 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कहां-कहां के कौन-कौन से मार्गों का कितनी लागत से कब-कब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्‍तर्गत निर्माण कराया गया एवं यह भी जानकारी दें कि वर्तमान समय में योजना अंतर्गत कहां-कहां के कौन-कौन से मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित मार्ग वर्तमान समय में किस स्थिति में है? इन मार्गों पर गांरटी अवधि में कितनी-लागत से कौन-कौन से कार्य कब-कब कराये गये थे एवं यह भी जानकारी दें कि क्‍या इन मार्गों में से कुछ मार्गों पर वर्षा ऋतु में सुगम यातायात नहीं हो रहा है, मार्ग-क्षतिग्रस्त हो गये हैं? यदि हाँ, तो गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यों का दोषी कौन-कौन है? दोषियों के ऊपर क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण-सड़क योजना से ऐसे कौन-कौन से मार्ग है, जिनकी गांरटी अवधि समाप्त हो चुकी है तथा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं? जानकारी दें। यह भी बतलावें कि इन मार्गों का सुधार कार्य/पुनर्निर्माण किस प्रकार से कब तक किया जावेगा? बिन्दुवार संपूर्ण सूची देवें। (घ) क्या प्रश्‍नांकित क्षेत्र अंतर्गत बहोरीबंद से सुपेली मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्‍तर्गत कराया गया था? उत्तर में यदि हाँ, तो इसका निर्माण कितनी लागत से कब किया गया? गांरटी अवधि में कब-कब, कौन-कौन से सुधार कार्य कराये गये एवं यह भी बतलावें कि वर्तमान समय में यह मार्ग किस स्थिति में है? मार्ग का सुधार/पुनर्निर्माण किस प्रकार से कब तक कराया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बहोरीबंद विधानसभा के क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक 8 मार्ग लंबाई 75.245 कि.मी. लागत रू. 4044.07 लाख से निर्माण कराये गये हैं जिनमें से 02 मार्ग प्रगतिरत् है। जिनका डामरीकरण पूर्ण किया जा चुका है। मार्गों की सूची लागत सहित जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र-'''' अनुसार है। वर्तमान समय में योजनांतर्गत पी.एम.जी.एस.वाय.- IV के तहत् संपर्क विहीन बसाहटों का चिन्हांकन एवं पात्रता परीक्षण की कार्यवाही दिशा-निर्देश के अनुसार प्रचलन में है।        (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित 8 मार्गों में से 6 मार्ग गारंटी अवधि में है जो वर्तमान समय में संधारित है एवं 02 मार्ग प्रगतिरत् है। वर्तमान में मार्ग संधारित है तथा आवागमन हेतु उपलब्ध है। मार्गों का निर्माण गुणवत्तापूर्वक मादपण्डों के अनुसार किया गया है। मार्गों का गुणवत्ता परीक्षण समय-समय पर SQM एवं NQM द्वारा भी किया गया है जिसमें गुणवत्ता की श्रेणी संतोषप्रद प्रतिवेदित है। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 67 मार्गों की गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी है जिसमें से 06 मार्गों में इस वर्षा के दौरान कुछ स्थानों पर बी.टी. पेच निर्मित हो गये है। इस हेतु संविदाकारों को संधारण की स्थिति मापदण्डों के अनुसार न होने के कारण संबंधित संविदाकारों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। वर्तमान में संविदाकारों द्वारा डब्ल्यू.एम.एम. मटेरियल से पेच वर्क का कार्य पूर्ण कर दिया है। मार्गों में शेष बीटी रिनुवल कार्य वर्षा उपरांत किया जाना लक्षित है। सूची में उल्लेखित मार्ग पाकर चरगवां से अमाड़ी लंबाई 1.80 कि.मी. को संविदाकार द्वारा संधारण एवं रख-रखाव कार्य पूर्ण ना किये जाने के कारण पत्र क्र. 755, दिनांक 21.05.2025 निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। सूची में उल्लेखित सभी मार्ग आवागमन हेतु उपयुक्त है। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र- '''' अनुसार है।           (घ) विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मार्ग सिहोरा सलैया से सुपेली लंबाई 6.599 कि.मी. लागत रू.169.06 लाख से दिनांक 31.03.2009 को पूर्ण किया गया था। वर्तमान में उक्त मार्ग 10 वर्ष पूर्णता पश्चात् पैकेज क्र. MP20PTN028 अंतर्गत संधारित किया जा रहा है। उक्त मार्ग के चैनेज 0 से 1 कि.मी. के मध्य 400 मी. एवं 800 मी. में पानी निकासी ना होने के कारण गड्ढे निर्मित हो गये थे जिसका संधारण कार्य वर्तमान में संविदाकार द्वारा कराया गया है। मार्ग के अंतर्गत 3 कि.मी. बी.टी. रिनुवल कार्य कराया जा चुका है एवं शेष बी.टी. रिनुवल कार्य वर्षा उपरांत माह अक्टूबर-2025 तक कराया जाना लक्षित है। वर्तमान में मार्ग संधारित है एवं आवागमन सुगम है।

लोकायुक्त प्रकरण में निलंबन की कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

152. ( क्र. 2455 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) क्या‍ श्री अरविन्द शर्मा, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उचेहरा जिला सतना वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचयत बदरवास जिला शिवपुरी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 141/2019 (विपुस्था) माननीय विशेष न्यायालय भ्र.नि.अधि. जिला सतना में दिनांक 25.011.2024 को चालान पेश किया गया है, जिसका विशेष प्रकरण क्रमांक 06/2024 है? जानकारी दें। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) के क्रम में श्री अरविन्दर शर्मा के विरूद्ध शासन निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, (लोकायुक्त) रीवा संभाग, रीवा (म.प्र.) द्वारा आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/5099/रीडर/अप. क्र./141/ 2019/ विपुस्था/24, दिनांक 27/11/2024 से निलं‍वन की कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया है उक्त पत्र पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की तो क्यों? अब कब तक कार्यवाही की जावेगी? जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। विभागीय आदेश क्रमांक 942 दिनांक 22/07/2025 द्वारा श्री अरविन्‍द शर्मा को निलंबित किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पीएचडी करने वाले शासकीय सेवकों को आर्थिक लाभ

[उच्च शिक्षा]

153. ( क्र. 2475 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.शासन अंतर्गत कार्यरत शासकीय सेवकों को पीएच.डी. करने के पश्‍चात अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा लाभ दिये जाने संबंधी विभाग के कोई निर्देश हैं, निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उक्त लाभ विगत पांच वित्तीय वर्षों में किन-किन विभागों में कितने लोगों को दिया जा रहा है, वर्षवार, विभागवार, संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) इसके अतिरिक्त क्या विभाग की कोई अन्य योजना है जिसके अंतर्गत पीएच.डी. करने वाले शासकीय कर्मचारियों को लाभ दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या पूर्व में शासकीय सेवकों को पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धि की पात्रता थी, यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें, क्या यह योजना वर्तमान में भी संचालित है, यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें, यदि नहीं, तो किस कारण से योजना अप्रारंभ है उसके कारण दें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, पूर्व में उच्च शिक्षा विभाग में छटवें वेतनमान में शासकीय सेवकों को पीएच.डी. करने के पश्चात अग्रिम वेतनवृद्धियों की पात्रता थी, निर्देशों की प्रति  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में सातवें वेतनमान में शासकीय सेवकों को पीएच.डी. करने के पश्चात अग्रिम वेतनवृद्धियों की पात्रता का उल्लेख नहीं है।           (ख) विभाग में विगत् पांच वित्तीय वर्षों में किसी भी शासकीय सेवकों को पीएच.डी. की अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ नहीं दिया गया है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। आदेश की प्रति  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  अनुसार है। सातवें वेतनमान में पीएच.डी. करने के पश्चात अग्रिम वेतनवृद्धियों की पात्रता का उल्लेख नहीं होने के कारण वर्तमान में योजना संचालित नहीं है।

वर्ष 2022-23 की छात्रवृत्ति उपलब्‍ध कराई जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

154. ( क्र. 2483 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न दिनांक तक वर्ष 2021-2022 में ड्युक कॉलेज, भोपाल में कुल कितने अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र-छात्राओं का एडमिशन हुआ था? सूचीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍न दिनांक तक वर्ष 2021-2022 में ड्युक कॉलेज में कुल कितने एम.बी.ए. में एडमिशन लेने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दे दी गई है? सूचीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍न दिनांक तक वर्ष 2021-2022 में ड्युक कॉलेज द्वारा विकास चौधरी, अनुसूचित जाति के छात्र के साथ-साथ कुल कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दे दी है और हर छात्र-छात्राओं को कितनी छात्रवृत्ति दी गई है? संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍न दिनांक तक वर्ष 2022-2023 में ड्युक कॉलेज में कुल कितने अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति दे दी है? क्या कॉलेज द्वारा विकास चौधरी की वर्ष 2022-23 की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई है? यदि हाँ, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्यों? संपूर्ण जानकारी से अवगत करावें।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2021-22 की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) वर्ष 2021-22 के कुल 22 अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई है। सूची सहित जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है(ग) वर्ष 2021-22 के श्री विकास चौधरी के साथ अनुसूचित जाति के अन्‍य 17 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई है। सूची सहित जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है(घ) वर्ष 2022-2023 में कुल 18 अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई है। जी नहीं। श्री विकास चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 की छात्रवृत्ति हेतु नियमानुसार आवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्‍तुत नहीं किया गया है।

परिशिष्ट - "पैंसठ"

अनुदान एवं जनभागीदारी से कार्य

[उच्च शिक्षा]

155. ( क्र. 2486 ) श्री केशव देसाई : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) महर्षि अरविन्द शासकीय महाविद्यालय गोहद में यूजीसी एवं केन्द्र शासन/राज्य शासन से महाविद्यालय को प्राप्त अनुदान एवं जनभागीदारी में छात्रों से व्यावसायिक कोर्स हेतु जमा कराई गई राशि की  वित्तीय वर्ष 2022 से 2025 तक निर्माण कार्य की निविदा एवं तुलनात्मक पत्रक तथा प्रशासकीय स्वीकृति एवं भुगतान की जानकारी मय दस्‍तावेज उपलब्‍ध कराई जाए। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में विभिन्न प्रकार से क्रय की गई सामग्री की जानकारीनिविदा तथा तुलनात्मक पत्रक व कार्यादेश व भुगतान किये गये बिल व्हाउचर की प्रमाणित प्रति उपलब्‍ध कराई जाए।      (ग) जनभागीदारी से वर्ष 2022 से 2025 की अवधि में पदवार शैक्षणिक एवं कार्यालयीन स्टॉफ पर किये गये भुगतान की जानकारी। (घ) प्रश्‍नांश (क) वर्णित अवधि में संधारित केशबुक की प्रमाणित प्रति।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिसोनिया स्टेडियम निर्माण में भ्रष्‍टाचार

[खेल एवं युवा कल्याण]

156. ( क्र. 2487 ) श्री केशव देसाई : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र गोहद अन्तर्गत सिसोनिया स्टेडियम निर्माण कार्य किस कार्य एजेन्सी द्वारा कराया गया है? कार्य की स्वीकृति राशि, व्यय राशि, मूल्यांकन, वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति क्या है? (ख) उक्त कार्य का प्राक्कलन व निविदा तथा तुलनात्मक पत्रक व कार्यादेश व भुगतान किये गये बिल व्हाउचर की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्त स्टेडियम सिसोनिया खिलाड़ियों हेतु चालू है अथवा नहीं है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई है तो कारण बतायें। स्टेडियम को खिलाड़ियों हेतु कब तक चालू किया जावेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विधानसभा क्षेत्र गोहद अन्तर्गत सिसोनिया स्टेडियम निर्माण खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा नहीं किया गया है। जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार सिसोनिया स्टेडियम का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भिण्ड द्वारा कराया गया है। कार्य की स्वीकृत राशि रू. 80.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 77.00 लाख व्यय हुआ है। कार्य दिनांक 20/06/2019 को पूर्ण किया गया है। (ख) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिला भिण्ड से प्राप्त जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जनपद पंचायत गोहद से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त स्टेडियम में ग्राम सिसोनिया तथा आसपास के ग्रामों के खिलाड़ियों व युवाओं द्वारा दौड़ खेल तथा अन्य शारीरिक गतिविधियां की जाती है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आयुष विभाग में बिना स्‍वीकृति के निर्माण कार्य

[आयुष]

157. ( क्र. 2491 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्‍सालय भोपाल को कब और कितनी भूमि आवंटित की गई? भूमि आवंटन के आदेश, भूमि पर कब और कितने निर्माण की अनुमति, अद्यतन स्थिति तक कितना निर्माण, निर्माण हेतु कब और कितनी राशि किन कार्यों पर व्यय, कॉलेज एवं चिकित्सालय हेतु कब और कौन-सी अनिवार्य अनुमतियां प्राप्त की गई, स्वीकृत नक्शा सहित समस्त जानकारी, नियम-निर्देश, आदेश, एकल नस्ती की प्रति सहित बतायें। (ख) 20 मार्च, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी रखे गये है? किस फर्म/एजेन्सी से फर्म/एजेन्सी से कितने समय का अनुबंध है अनुबंध की प्रति, किस दर पर, कितनी संख्या में, किस प्रयोजन से किस कार्यालय के लिये आउटसोर्स कर्मचारी का नाम, पता, मोबाईल नं. शैक्षणिक योग्यता सहित संपूर्ण नियम, निर्देश, आदेश, एकल नस्ती की प्रति सहित गौशवारा बनाकर बतायें। आउटसोर्स कर्मचारियों का कोई कटौत्रा किया जाता है? किस मद में कितना और उसके कहां पर जमा कराया जाता है, संपूर्ण जानकारी दें। कटौत्रे की राशि जमा नहीं होने की जानकारी विभाग को प्राप्त हुई है? उस पर कब और क्या कार्यवाही की गई? किस आधार पर संबंधित फर्म/एजेन्सी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया? कारण सहित बतायें। (ग) विभाग के कितने चिकित्सालय एवं कॉलेज संचालित है? उनके नाम, पते, उसमें कार्यरत स्टॉफ का नाम, पता, पदनाम, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कॉलेज एवं चिकित्सालय की मान्यता प्रमाण पत्र, निरीक्षण रिपोर्ट सहित समस्त जानकारी उपलब्ध करायें।

आयुष मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट -'''' अनुसार है। प्रशासकीय स्‍वीकृति अनुसार निर्माण कार्य कराये गये। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'''' एवं '''' अनुसार है। निजी आयुष महाविद्यालयों के स्टॉफ की जानकारी संचालनालय में संधारित नहीं की जाती है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग नई दिल्ली द्वारा निरीक्षण कराया जाता है तथा रिपोर्ट का संधारण भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग नई दिल्ली में किया जाता है।

तरणताल का नामकरण एवं जीर्णोद्धार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

158. ( क्र. 2495 ) श्री नरेन्द्र प्रजापति [इंजीनियर] : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रीवा विधानसभा मनगवां ग्राम पंचायत हर्दीकलां में स्थित तरणताल का नामकरण अर्जुन पुरस्‍कार प्राप्‍त कैप्‍टन बजरंगी प्रसाद के नाम पर कब तक किया जायेगा?         (ख) प्रश्‍नांश (क) वर्णित तरणताल का जीर्णोद्धार कब तक किया जावेगा? समय-सीमा बताएं।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ऐसी कोई घोषणा नहीं है और न ही इस संबंध में कोई कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जीर्णोद्धार संबंधी कार्यवाही प्रक्रियारत नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

किसानों को उर्वरक की आपूर्ति

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

159. ( क्र. 2498 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्‍ड के भिण्‍ड तहसील में राजस्‍व रकबा के अनुसार प्रति बीघा/हेक्‍टेयर के अनुपात में उपयोग हेतु उर्वरक, यूरिया, डी.ए.पी. व अन्‍य कीटनाशक, मृदा सर्वेक्षण कार्य का निर्धारण व आपूर्ति कब तक की जावेगी समय-सीमा बतायें। (ख) क्‍या कृषि उपज मण्‍डी भिण्‍ड में रात्रिकालीन विश्राम हेतु विश्राम भवन को अत्‍याधुनिक सुविधाओं से पूर्ण बनाया जावेगा? यदि हां, तो समायवधि बतायें। (ग) भिण्‍ड तहसील के अंतर्गत राजस्‍व रकबा का उर्वरक प्रदाय हेतु राजस्‍व व कृषि विभाग तथा पंचायत विभाग विभाग की संयुक्‍त दल बनाकर जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा यूरिया, डी.ए.पी. व अन्‍य आवश्‍यक सामग्री/उपकरण का मांग पत्र तैयार किया जावेगा। यदि हां, तो मानसून माह के दौरान सर्वेक्षण कराये जाने हेतु विभाग को निर्देश जारी किए जाएंगे?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) शासन किसानों की समस्‍याओं को सुलझाने का हर सम्‍भव प्रयास करता है। (ख) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्‍ताव नहीं है। (ग) जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

लंबित लेखा सत्‍यापन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

160. ( क्र. 2502 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी भोपाल, ब्‍यावरा, मंदसौर, गंजबासौदा एवं कटनी के वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक अनुज्ञप्ति धारियों के कितने लेखा सत्‍यापन के लिए लंबित है? मंडीवार, फर्मवार सूची देवें तथा लंबित रहने का कारण दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार लेखा सत्‍यापन हेतु फर्मवार कौन-कौन से अभिलेख उपलब्‍ध अथवा अनुपलब्‍ध है? अभिलेखों के संधारण की क्‍या स्थिति है? कौन सा रिकार्ड एवं फाइलें गायब है? मंडीवार, फर्मवार, वर्षवार सूची दें। (ग) कृषि उपज मंडी कटनी के परिप्रेक्ष्‍य में पूर्व लेखा सत्‍यापन नस्‍ती प्रभारी द्वारा किन-किन फर्मों की फाइलें एवं अभिलेख श्री अजय पड़वार सहायक उपनिरीक्षक/नस्‍ती प्रभारी को चार्ज में सौंपी गई? यदि संपूर्ण चार्ज नहीं सौंपा लिया गया तो उत्‍तरदायियों पर क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) कृषि उपज मंडी कटनी का रिकार्ड खुर्दबुर्द करने के संबंध में वर्ष 2016 में दर्ज एफआईआर में संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही न होने व चालान प्रस्‍तुत न किये जाने के क्‍या कारण है?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखा सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ‘‘1’’ अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश '''' अनुसार उपलब्‍ध अभिलेखों एवं अनुपलब्‍ध अभिलेखों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ‘‘1’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ‘‘2’’ अनुसार है। शेष प्रश्‍न उदभूत नहीं होता (घ) प्रकरण में थाना प्रभारी कुठला जिला-कटनी द्वारा अपने पत्र दिनांक 19/07/2025 से सचिव मंडी समिति कटनी को अवगत कराया कि आरोपी श्री राजेन्‍द्र प्रसाद खम्‍परिया के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं पाये जाने से पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/2017 का खात्‍मा तैयार कर न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह गठन के मापदण्‍ड

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

161. ( क्र. 2511 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में आजीविका मिशन अंतर्गत समूह बनाने के लिये कितने लक्षित परिवारों तथा महिलाओं को वर्ष 2020 से 2025 तक वर्षवार चिन्हित किया गया? शासन द्वारा समूह गठन हेतु लक्षित परिवारों/हितग्राही के चयन के क्या मापदण्ड/पात्रता/नियम-निर्देश निर्धारित किये गये तथा क्या उनका पूरी तरह पालन किया गया है? वर्षवार पूर्ण जानकारी दी जायें। (ख) वर्ष 2020-21 से 2025-26 के लिये आजीविका मिशन में समूह गठन को लेकर केन्द्र सरकार से क्या लक्ष्य प्राप्त हुये थे तथा वर्षवार क्या उपलब्धि केन्द्र सरकार को भेजी गयी? कितने समूह की इन्ट्री नेशनल MIS में की गई? कितने समूह डिलिट किये गये हैं? वर्षवार जानकारी दी जायें। (ग) उल्लेखनीय वर्षों में LOKOS सॉफ्टवेयर app में कितनी संख्या में समूहों की प्रविष्टि की गई है? जिलेवार समूह की प्रविष्टियों की जानकारी दी जायें। (घ) वर्ष 2020 से 2025 तक प्रत्येक वर्ष के जून माह में आजीविका मिशन अंतर्गत कितने समूह पंजीकृत थे? इस अवधि में कितने समूह जांच में अस्तित्व में नहीं पाये गये? जून, 2025 तक कितने समूह के बैंक खाते NPS हो गये हैं? पूर्ण जानकारी दी जाये। (ड.) आजीविका मिशन अंतर्गत जून, 2025 की स्थिति में कितने समूह के खाते बैंकों में संचालित हैं और इनमें से कितने समूह को चक्रीय राशि तथा सामुदायिक निवेश राशि दी जा चुकी है तथा कितने को राशि देना शेष है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रदेश में आजीविका मिशन वर्ष 2025 तक समूह बनाने के लिये SECC सर्वेक्षण 2011 अनुसार लक्षित परिवारों का भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधित लक्ष्य 62,30,192 है। शासन द्वारा समूह गठन हेतु लक्षित परिवारों/हितग्राही के चयन मापदण्ड/पात्रता/नियम-निर्देश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है(ख) वर्ष 2020-21 से 2025-26 के लिये आजीविका मिशन में समूह गठन के संबंध में केन्‍द्र सरकार के निर्धारित पोर्टल पर दर्ज प्रविष्टि ही प्रगति का आधार है। पृथक से कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है। वर्षवार नेशनल MIS एवं LOKOS पोर्टल में इन्ट्री संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। नेशनल MIS में समूहों को डिलीट करने का विकल्‍प नहीं है। (ग) वर्ष 2020-21 से 2025-26 में LOKOS सॉफ्टवेयर app में जिलेवार प्रविष्टि समूहों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार है(घ) वर्ष 2020 से 2025 तक प्रत्येक वर्ष के जून माह में आजीविका मिशन अंतर्गत पंजीकृत समूह की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-4 अनुसार है। इस अवधि में लोकोस पोर्टल अनुसार 23,908 समूहों को निष्क्रिय दर्ज किया गया है। NPA समूह बैंक से संबंधित जानकारी भारत सरकार द्वारा संचालित banklinkage.lokos.in पोर्टल पर है, जिसके अनुसार वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 से संबंधित कोई जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2022-23 में कुल 4,194 समूह, वर्ष 2023-24 में कुल 4,062 समूह, वर्ष 2024-25 में कुल 5,387 समूह तथा जून 2025 की स्थिति में कुल 6,078 समूह NPA हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-5 अनुसार है (ड.) भारत सरकार द्वारा संचालित lokos.in पोर्टल की FR01 Report पर है, जिसके अनुसार आजीविका मिशन अंतर्गत जून, 2025 तक की स्थिति में कुल 4,56,601 समूहों के खाते बैंकों में संचालित हैं, कुल 3,97,083 समूहों को चक्रीय राशि तथा 2,02,203 समूहों को सामुदायिक निवेश राशि दी जा चुकी है, इनमें से कुल 1,00,985 समूहों को चक्रीय राशि तथा कुल 45,624 समूहों को सामुदायिक निवेश राशि दिया जाना शेष है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-6 अनुसार

निजी विश्‍वविद्यालय एवं महाविद्यालय की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

162. ( क्र. 2512 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में संचालित सभी निजी विश्‍वविद्यालयों एवं उनसे सम्‍बद्ध समस्‍त महाविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलपति, रजिस्‍ट्रार के नाम, पद, पता, फोन नं. की जानकारी तथा समस्‍त शिक्षण स्‍टॉफ जिसमें प्राध्‍यापक, सहायक प्राध्‍यापक एवं अन्‍य की विभागवार संख्‍या, उनके नाम, पद, पता, मोबाईल नं. संस्‍थान में कब से पदस्‍थ हैं, उन्‍हें भुगतान किये जा रहे मासिक वेतन भत्‍ते (नकद या चैक के माध्‍यम से अथवा बैंक खाते के माध्‍यम से) व बैंक खाता संख्‍या की जानकारी उपलब्‍ध करायी जायें। (ख) क्‍या निजी विश्‍वविद्यालय विनियामक आयोग तथा प्रवेश एवं शुल्‍क विनियामक समिति को विगत एक वर्ष में उपरोक्‍त निजी विश्‍वविद्यालयों के संबंध में मिली शिकायतों की छायाप्रतियां सहित उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्‍ध करायी जायें। (ग) क्‍या नियमानुसार एक ही व्‍यक्ति एक से अधिक निजी विश्‍वविद्यालयों में रजिस्‍ट्रार, कुलपति अथवा कुलाधिपति जैसे पदों पर रह सकते हैं? इसमें यू.जी.सी., उच्‍च शिक्षा विभाग अथवा निजी विश्‍वविद्यालय स्‍थापना अधिनियम आदि में कोई बाध्‍यता हो तो जानकारी दी जायें। (घ) यू.जी.सी. अथवा उच्‍च शिक्षा विभाग के नियम अनुसार क्‍या किसी निजी महाविद्यालय अथवा विश्‍वविद्यालय द्वारा ट्यूशन एवं परीक्षा फीस के अलावा परिसर में ही स्थित छात्रावास, यूनिफार्म आदि मदों की फीस संस्‍था अथवा संस्‍थान के अलावा किसी अन्‍य निजी खाते में ली जा सकती हैं?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलपति, रजिस्‍ट्रार की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। शेष जानकारी एकत्र की जा रही है। (ख) निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट-2 अनुसार है। प्रवेश एवं शुल्‍क विनियामक समिति की जानकारी एकत्र की जा रही है। (ग) जी नहीं। म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 16 के अंतर्गत कुलाधिपति, धारा 17 के अंतर्गत कुलगुरू एवं धारा 18 के अंतर्गत कुलसचिव की नियुक्ति के प्रावधान है। (घ) संस्‍था द्वारा प्राप्‍त फीस तथा अन्‍य प्रभार संस्‍था के खाते में ही ली जा सकती है।

जनपद पंचायत निसरपुर द्वारा कराए गए कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

163. ( क्र. 2517 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कुक्षी अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत निसरपुर में 1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक किस मद में कितनी राशि दिनांक योजनावार/मदवार शासन द्वारा जारी की गई जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार दोनों निकाय ने क्या-क्या कार्य निर्माण कार्य/खरीदी कार्य/अन्य कार्य किये उन समस्त कार्यों की जानकारी/एजेंसी/मात्रा/प्रदाय आदेश की कॉपी/सामग्री जनपद कार्यालय में आने का दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार यदि राशि से निर्माण कार्य हुआ तो सम्पूर्ण निर्माण कार्य की जानकारी/निर्माण एजेंसी/अनुबंध की कॉपी/कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक/कार्य पूर्ण करने का दिनांक किस तकनीकी अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण/अधिकारी का नाम पद नाम/निरीक्षण टीप सहित भौतिक सत्यापन की कॉपी उपलब्ध कराएं। (घ) क्या जनपद पंचायत निसरपुर द्वारा एजेंसी का लेबर लाइसेंस/श्रम विभाग के नियम अनुसार श्रमिकों/अन्य कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा सुविधा की जानकारी/निर्माण कार्य की गुणवता हेतु जनपद पंचायत द्वारा सीमेंट/ईंट/स्टील/रेत आदि के टेस्ट की जानकारी/किस दिनांक को कौन अधिकारी/कर्मचारी ने टेस्ट सैम्पल लिए/किस प्रयोगशाला में गुणवत्ता की जाँच हुई, जाँच रिपोर्ट की कॉपी एवं सामग्री टेस्ट सैम्पल की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं। (ङ) क्या जनपद पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में एवं अन्य सामग्री क्रय कार्य में वित्तीय अनियमितता की है यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही होगी और यदि नहीं, तो क्या शासन स्तर पर उसकी जांच कार्यवाही करायी जाएंगी यदि हाँ तो कब तक समय-सीमा बताने का कष्ट करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र कुक्षी अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत निसरपुर में 01 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक मदवार/योजनावार प्राप्‍त राशि की जानकारी निम्‍नानुसार है :-

क्र.

वर्ष

दिनांक

प्राप्‍त राशि ( लाख में )

योजना/मद का नाम

1

2021-22

09.02.2021

25.29

15 वि. आ.

2

2022-23

24.03.2023

50.00

15 वि. आ.

3

2022-23

09.03.2023

15.27

5 वां वित्‍त

(ख) से (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ङ) जनपद पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में एवं अन्‍य सामग्री क्रय कार्य में वित्‍तीय अनियमितता नहीं की गयी है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

खाद की अनुपलब्‍धता

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

164. ( क्र. 2518 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र कुक्षी में वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितनी खाद का आवंटन जारी किया गया? संस्थावार जानकारी प्रदान करें। (ख) विधानसभा क्षेत्र कुक्षी में किसानों के मांग अनुसार क्या शासन द्वारा खाद की मात्रा पर्याप्त भेजी जा रही है और किसानों को वितरण की जा रही है? हाँ या नहीं? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध करवाएं। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या खाद की कमी के कारण किसानों की फसल में पैदावार में कमी आने से आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है? हाँ या नहीं? यदि हाँ, तो खाद की उपलब्धता पर्याप्त कब तक की जाएगी और यदि नहीं, तो क्या शासन स्तर पर इसकी जांच करवाई जाएगी? (घ) क्या शासन विधानसभा क्षेत्र कुक्षी में गरीब आदिवासी किसानों के लिए यूरिया, डीएपी, एनपीके खाद पर्याप्त मात्रा में दिलवाने का कार्य करेगी? हाँ या नहीं? हाँ तो कब तक? नहीं तो कारण स्पष्ट करें।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) विधानसभा क्षेत्र कुक्षी में वित्तीय वर्ष 2022-23 से अब तक सहकारिता क्षेत्र में 73561.075 मीट्रि‍क टन तथा निजी क्षेत्र में 45793.605 मीट्रि‍क टन कुल 119354.67 मीट्रि‍क टन उर्वरक उपलब्ध कराया गया हैं। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) जी हाँ। क्षेत्र में सभी वर्ग के कृषकों हेतु निरंतर उर्वरकों आपूर्ति एवं वितरण कार्य कराया जा रहा हैं।

अध्यक्ष कक्ष एवं शौचालय निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

165. ( क्र. 2525 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) जनपद पंचायत सेंधवा में अध्यक्ष कक्ष नवीनीकरण एवं शौचालय निर्माण कार्य किस मद से करवाया गया है? इसकी स्वीकृत लागत एवं व्यय राशि की प्रमाणित बिल/वाउचर सहित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) जनपद पंचायत सेंधवा में अध्यक्ष कक्ष नवीनीकरण एवं शौचालय निर्माण हेतु कार्य एजेंसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्ति की प्रक्रिया एवं कार्य एजेंसी का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या ग्राम पंचायत द्वारा नगरीय क्षेत्र में कार्य करवाया जा सकता है? यदि हाँ, तो यह कार्य किस नियम/प्रावधान के तहत किया जा सकता है? उक्त नियम/प्रावधान की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जनपद पंचायत सेंधवा में अध्‍यक्ष कक्ष नवीनीकरण लागत राशि रूपये 5.85 लाख एवं शौचालय निर्माण कार्य लागत राशि रूपये 3.50 लाख, 5वें राज्‍य वित्‍त आयोग मद की राशि से करवाया गया है। स्‍वीकृत राशि, व्‍यय राशि एवं प्रमाणित बिल/वाउचर सहित विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत सेंधवा में अध्‍यक्ष कक्ष नवीनीकरण एवं शौचालय निर्माण हेतु जनपद पंचायत की सामान्‍य सभा की बैठक में सर्व-सहमति से पारित निर्णय अनुसार ग्राम पंचायत नक्‍टीरानी को कार्य एजेंसी नियुक्‍त किया गया है। (ग) इस आशय के कोई स्‍पष्‍ट प्रावधान नहीं है। किन्‍तु जनपद पंचायत सेंधवा की दिनांक 02.08.2024 को आयोजित सामान्‍य सभा की बैठक में अध्‍यक्ष/उपाध्‍यक्ष/सदस्‍यों की सहमति से पारित निर्णय अनुसार अध्‍यक्ष कक्ष नवीनीकरण एवं शौचालय निर्माण हेतु ग्राम पंचायत नक्‍टीरानी को निर्माण एजेंसी नियुक्‍त किया गया है, जो कि पंचायत विभाग की ही गतिविधि है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मनरेगा योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

166. ( क्र. 2526 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा में मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 से वर्तमान तक कितने कार्य स्वीकृत किए गए हैं? इनमें से कितने कार्य पूर्ण हुए और कितने अपूर्ण हैं? पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की वर्षवार प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 से 2025 तक स्वीकृत कार्यों पर व्यय राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त राशि में सामग्री भुगतान किन-किन वेंडरों को कितना-कितना किया गया? प्रत्येक कार्यवार, वेंडर के नाम, खाता संख्या एवं वाउचर की प्रति सहित प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा में मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 से वर्तमान तक वृक्षारोपण के कितने कार्य स्वीकृत किए गए? उक्त वृक्षारोपण कार्यों में किन-किन फर्म/संस्थाओं को कब-कब कितनी राशि का भुगतान किया गया? वाउचर की प्रति सहित प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा में मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 से वर्तमान तक 3516 कार्य स्वीकृत किए गए है। इनमें से 1911 कार्य पूर्ण हुए और 1605 कार्य अपूर्ण हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट- '' अनुसार है। पोर्टल पर प्रमाणित जानकारी उपलब्ध हैं। (ख) प्रमाणित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट- '' अनुसार पोर्टल पर व्यय राशि, कार्यवार वेंडर को किये गये भुगतान एवं वाउचर, वेंडर का नाम एवं राशि की जानकारी उपलब्ध हैं। वेंडर का खाता संख्या हेतु जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट- '' अनुसार है।                     (ग) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा में मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 से वर्तमान तक 669 वृक्षारोपण कार्य स्वीकृत किए गए है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट- '' अनुसार पोर्टल पर वृक्षारोपण कार्यों में किन-किन फर्म/संस्थाओं को कब-कब कितनी राशि का भुगतान एवं वाउचर किया गया की प्रमाणित जानकारी उपलब्ध हैं।

धारा 40 के प्रकरण की SIT जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

167. ( क्र. 2527 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) क्या SDM सोनकच्छ ने 23 मई 2025 को प्राप्त शिकायत पर उसी दिन धारा 40 के तहत कार्रवाई हेतु जिला पंचायत CEO को पत्र भेजा? क्या बिना साक्ष्य परीक्षण के यह पत्र जारी किया गया? यदि नहीं, तो परीक्षित साक्ष्यों की जानकारी व प्रतियां प्रदान करें। (ख) क्या जिला पंचायत ने दिनांक 23 मई, 2025 को, सरपंच को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया? (ग) क्या CEO, जिला पंचायत ने 8 मई, 2025 को धारा 40 के तहत सूचना पत्र जारी किया, जिसमें सरपंच की सहमति/असहमति का स्पष्ट उल्लेख नहीं था? (घ) क्या आरोपित महिला सरपंच अनुसूचित जाति से हैं और जिला पंचायत ने पीठासीन अधिकारी व शासकीय अधिवक्ता नियुक्त कर पैरवी की है, जबकि शिकायतकर्ता कंपनी का अधिवक्ता प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित है? क्या अन्य महिला सरपंच के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई हुई? यदि हां, तो विवरण व अभिलेख प्रदान करें। (ड.) क्या सरपंच ने बार-बार आरोपों से संबंधित अभिलेख मांगे? यदि हां, तो उनके पत्रों की प्रतियां, उपलब्ध/अनुपलब्ध जानकारी के बिंदु और अनुपलब्धता के कारण बताएं। (च) क्या राज्य शासन इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हेतु SIT गठन करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण बताएं।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां, एस.डी.एम. द्वारा पत्र दिनांक 23.04.2025 के द्वारा धारा 40 के तहत कार्रवाई करने हेतु मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास को पत्र लिखा गया। पत्र लिखने हेतु साक्ष्‍य परीक्षण की आवश्‍यकता नहीं होती। (ख) जी हाँ (ग) जी हाँ, जिला पंचायत देवास द्वारा प्रकरण दर्ज किये जाने के उपरांत सरपंच को सूचना पत्र दिनांक 08.05.2025 जारी किया गया था। सहमति असहमति की आवश्‍यकता नहीं होती है। (घ) जी हाँ, महिला सरपंच अनुसूचित जाति से है। जिला पंचायत द्वारा किसी भी शासकीय अधिवक्‍ता से पैरवी नहीं कराई गई। दोनों पक्षों के अधिवक्‍ता उपस्थित हुए। सरपंचों के विरूद्ध धारा 40 के तहत पंचायती राज अधिनियम,1993 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ङ) जी हां, सरपंच द्वारा जो भी अभिलेख मांगे गए थे, उन्‍हें नियमानुसार उपलब्‍ध करा दिए गए। न्‍यायालयीन प्रकरण प्रचलित है। अत:शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (च) न्‍यायलयीन प्रकरण प्रचलित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मंडियों में हुए भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

168. ( क्र. 2528 ) श्री मुकेश मल्होत्रा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा, शहडोल संभाग की मंडि‍यों में आर्थिक भ्रष्टाचार करवाने वाले डॉक्टर आनंद मोहन शर्मा, उप संचालक, मंडी बोर्ड, रीवा की सुधाकर पांडे रीवा द्वारा दिनांक 14.5.2025 एवं 16. 6. 2025 को शपथ पत्र में की गई शिकायतों की क्या मंडी बोर्ड द्वारा जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट उपलब्ध करावें, यदि नहीं, तो शिकायतों को दबाकर रखने व जांच में विलंब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जावेगी? (ख) यदि वन उपज की क्‍वालिटी निम्‍न स्तर की थी, तो उसकी दर का निर्धारण किस प्रक्रिया के तहत किया जाता? क्या गैर अनुज्ञाधारी व्यापारियों, व्यक्तियों के वनोंपज जिसका क्रय विक्रय ना हुआ हो, का मंडी कर्मचारियों द्वारा मनमाने ढंग व स्वविवेक से दर का निर्धारण किया जा सकता है? यदि नहीं, तो ब्यौहारी मंडी में अप्रैल 2025 से जून 2025 की अवधि में महुआ फूल के बाजार भाव ₹5000 प्रति क्विंटल के विपरीत 3500, 3510, 3520, 3525 रुपए प्रति क्विंटल स्वविवेक व मनमाने ढंग से निर्धारित दर पर मंडी फीस वसूलकर मंडी को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाले के विरुद्ध कब तक क्या कार्रवाई की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों, कारण बतावें?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। शिकायतों की जांच कार्यवाही प्रचलित है। शेष प्रश्‍न उदभूत नहीं होता। (ख) जी नहीं, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। जी नहीं। शेष उत्‍तरांश (क) अनुसार।

मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध जांच

[सहकारिता]

169. ( क्र. 2540 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) श्री के.सी. शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सतना, जिला सतना (म.प्र.) में कब से पदस्थ हैं? श्री शर्मा की पदस्‍थी अवधि में वाहन के दुरूपयोग संबंधी शिकायत प्राप्‍त हुई है यदि हाँ, तो विवरण देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) से सम्बंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थापना दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सतना एवं अधीनस्थ शाखाओं हेतु क्रय की गई सामग्रियों की जानकारी राशि सहित देवें। (ग) उपायुक्त सहकारिता जिला सतना के पत्र क्रमांक/साख/2018/573 सतना, दिनांक 06/04/2018 में प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? उपरोक्त पत्र में संदर्भित श्री ठाकुर प्रसाद, से.नि.व.सनि. द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 30/12/2017 में पाए गए गंभीर अनियमितताओं/तथ्‍यों की जानकारी देवें।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) दिनांक 28.12.2023 से। जी नहीं।            (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) उपायुक्त सहकारिता जिला सतना के पत्र क्रमांक/साख/2018/573 सतना, दिनांक 06/04/2018 में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में बैंक संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 07.06.2018 में लिए गए निर्णय के पालन में दोषी पाये गये कर्मचारी के विरूद्ध थाना अमरपाटन में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी। प्रकरण में ठाकुर प्रसाद, व.स.नि. द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58-बी के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रतिवेदन के तहत न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सतना में धारा 58-बी का प्रकरण विचाराधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

संविदा कर्मियों को नियमानुसार वित्तीय लाभ

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

170. ( क्र. 2542 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्‍यप्रदेश राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड की मंडी समितियों के 26 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में संविदा पर कार्यरत प्रयोगशाला प्रभारी एवं लैब टेक्नीशियन को 22 जुलाई 2023 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संविदा कर्मचारी एवं अधिकारियों के संबध में दिशा निर्देशों में दिये गये बिंदुओं का लाभ पूर्णत: दिया जा रहा है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) से सबंधित संविदा कर्मचारियों को 22 जुलाई, 2023 की नीति अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कब तक दिया जायेगा? समय-सीमा बतायें।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हां, शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

प्‍लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

171. ( क्र. 2545 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्‍लास्टिक कचरे की मात्रा, उसके स्रोतों और पर्यावरण तथा जनस्‍वास्‍थ्‍य पर उसके प्रभाव का कोई व्‍यापक आंकलन किया है? यदि हाँ, तो उसके प्रमुख निष्‍कर्षों का विवरण दें। (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में प्‍लास्टिक कचरे के प्रभावी प्रबंधन, पुनर्चक्रण और उसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए अब तक विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं एवं नीतियां लागू की गई है? उनका विस्‍तृत विवरण प्रदान करें। (ग) क्‍या विभाग प्‍लास्टिक प्रदूषण को रोकने हेतु ग्राम पंचायतों, स्‍वयं सहायता समूहों और अन्‍य स्‍थानीय निकायों को विशेष भूमिका देकर जागरूकता एवं कचरा प्रबंधन कार्यक्रम संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है? यदि हां, तो इन कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं अब तक प्राप्‍त उपलब्धियों की जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में प्‍लास्टिक कचरे की मात्रा आंकलन कराया गया। पर्यावरण एवं जनस्‍वास्‍थ्‍य पर प्रभाव का आंकलन पेयजल एवं स्‍वच्‍छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कराया जाता है। प्रमुख निष्कर्षों का विवरण कार्यालयीन पत्र क्र. 1860/22/स्‍व.भा.मि./SLWM/2021 दिनांक 29/08/2021 के बिन्‍दु क्र. 04 अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ‘’’’ अनुसार है(ख) म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्लास्टिक अपशिष्‍ट प्रबंधन प्रणाली की स्‍थापना एवं संचालन का मानक दिशा-निर्देश, प्‍लास्टिक अपशिष्‍ट प्रबंधन (PWM) हेतु ग्रामीण-शहरी अभिसरण के लिए दिशा निर्देश, प्‍लास्टिक अपशिष्‍ट प्रबंधन हेतु इसकी सृजित मात्रा एवं मध्‍यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (RRDA) की सड़कों में इसके उपयोग का आंकलन किये जाने के निर्देश है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ‘’’’ अनुसार है(ग) जी हाँ। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने हेतु ग्राम पंचायतों, स्व सहायता समूहों और अन्य स्थानीय निकायों को विशेष भूमिका दिये जाने हेतु म.प्र. शासन का मंत्रालय वल्‍लभ भवन भोपाल का पत्र क्र. 1005/22/स्‍व.भा.मि./SWM/2024 दिनांक 16/07/2024 द्वारा प्‍लास्टिक अपशिष्‍ट प्रबंधन (PWM) हेतु ग्रामीण-शहरी अभिसरण के लिए दिशा निर्देश एवं म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 557/प.ग्रा.वि. विभाग/एसबीएम (जी)/2023, दिनांक 21.03.023 में प्‍लास्टिक अपशिष्‍ट प्रबंधन प्रणाली की स्‍थापना एवं संचालन का मानक दिशा निर्देश अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्‍लास्टिक अपशिष्‍ट प्रबंधन का कार्य शहरी एवं ग्रामीण MRF से ग्राम पंचायतों को मैप किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 05 ग्रामीण MRF निर्मित किये जा चुके है एवं 50599 ग्रामों को ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधित किया गया।

 

 

पंचायत में भ्रष्‍टाचार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

172. ( क्र. 2546 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला टीकमगढ़ जनपद पंचायत जतारा के ग्राम पंचायत छिपरी में वित्‍तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा से कौन-कौन से कार्य व कितनी लागत के कराए गये है? उनके नाम व राशि बताएं। (ख) क्‍या जिला टीकमगढ़ जनपद पंचायत जतारा मुगलाई तिगैला की पहाड़ी व मनियावाली तरफ की पहाड़ी की पुरानी मुरूम खदानों को नये डग प्‍वाइंट बताकर मनरेगा योजनांतर्गत चार नये परकोलेशन टैंक/डग प्‍वाइंट निर्माण कर फर्जी तरीके से लाखों रूपया आहरित किया है? यदि हाँ, तो जांच कर कार्यवाही की जायेगी? (ग) क्‍या जिला टीकमगढ़ जनपद पंचायत जतारा छिपरी तालाब से गणेशगंज तक पांच माह पूर्व अत्‍यन्‍त घटिया तरीके से मनरेगा योजना अंतर्गत बनाई गई सड़क पूरी तरह से पहली बारिश में उखड़ गयी है? यदि हाँ, तो जांच कर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? (घ) क्‍या छिपरी में निर्मित अमृत सरोवर, सड़क छोटी तैयार व अन्‍य मनरेगा कार्यों में मजदूरों के झूठे मस्‍टर भरकर पूरा काम jcb से कराया गया है? यदि लेबर के मस्टर है तो किस गांव की कितनी लेबर थी उनके नाम, पते आदि बताए जावें।      (ड.) क्‍या जिला टीकमगढ़ जनपद पंचायत जतारा में मनरेगा योजनांतर्गत मनिया से लिधौरा वाली पंचायत में सड़क के छिपरी वाले भाग को पुन: उसी सड़क पर मिट्टी डालकर नयी सड़क बताकर रू. 14.99 लाख निकल लिए गये है? हाँ तो जांचकर कार्यवाही की जायेगी? (च) छिपरी पंचायत में वर्ष 2022 जुलाई से आज तक 15वें वित्‍त 5वें वित्‍त से कितनी-कितनी राशि के कुल कितने कार्य कराए है? कुल राशि व कामों के नाम की जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट- '’'’ अनुसार है(ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता। (ग) जी नहीं। जिला टीकमगढ़ जनपद पंचायत जतारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत छिपरी में तालाब से गणेशगंज तक मनरेगा योजना अंतर्गत कोई सड़क कार्य स्‍वीकृत नहीं है। (घ) जी नहीं। वांछित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट- "ब" अनुसार है। (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता। (च) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट- "स" अनुसार है

नवीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बड़वानी का गठन

[सहकारिता]

173. ( क्र. 2551 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश के 16 जिलों में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको मर्यादित का गठन किया जाना प्रस्तावित है? (ख) क्‍या प्रस्ताव में बड़वानी जिले में भी नवीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित का गठन किया जाना प्रस्तावित है? (ग) यदि हाँ, तो बड़वानी जिले में नवीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित का गठन कब तक कर दिया जायेगा? समय-सीमा बतायें। यदि नहीं, तो, कारण बतायें।

सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

महाविद्यालयों के विकास कार्यों हेतु राशि स्‍वीकृति‍

[उच्च शिक्षा]

174. ( क्र. 2563 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के ऐसे कौन-कौन से शासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय है इनमें कौन-कौन से पद रिक्त है, इन रिक्त पदों के विरूद्ध कौन-कौन छात्र-छात्राएं अध्ययन करा रहे हैं एवं अन्य क्या-क्या समस्याएं है? इन महाविद्यालयों में कौन-कौन अधिकारी प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों के एवं अन्य के पद सृजित है, किस-किस के किससे भरे है एवं किसके पद कब से क्यों रिक्त है? सम्पूर्ण जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बतायें कि इन समस्याओं के निराकरण हेतु महाविद्यालय द्वारा विभाग को क्या-क्या पत्र लिखकर मांग की गई है? ऐसे पत्रों की छायाप्रतियां उपलब्‍ध कराएं। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि क्या यह सही है कि (i) जिले के शासकीय महाविद्यालय जतारा को स्नातकोत्तर करने एवं किसी कैम्पस में नवीन ट्रांसफार्मर लगवाने एवं (ii) शा. महाविद्यालय लिधौरा की बाउण्ड्रीवाल बनवाने एवं इसी कॉलेज तक विद्युत लाईन ट्रांसफार्मर सहित लगवाने (iii) शासकीय महाविद्यालय पलेरा की बाउण्ड्रीवाल बनवाना अति आवश्यक है या नहीं, इन तीनों महाविद्यालयों के उपरोक्त कार्य कराने कितनी-कितनी राशि व्यय होगी? स्पष्ट जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि इन तीनों महाविद्यालयों में कार्य कराने विभाग कब तक कितनी-कितनी राशि स्वीकृत करेगा? निश्चित समय-सीमा सहित बतायें एवं जिले के समस्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग) शासकीय महाविद्यालय, जतारा को स्नातकोत्तर करने के संबंध में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं ट्रान्सफार्मर लगाने का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। शासकीय महाविद्यालय लिधौरा की बाउण्ड्रीवाल बनवाने एवं विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने एवं शासकीय महाविद्यालय, पलेरा के बाउण्ड्रीवाल निर्माण के प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। परीक्षणाधीन होने से शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। राशि एवं समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

उप संचालक एवं वरिष्‍ठ अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता की जांच

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

175. ( क्र. 2564 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी कब से कहाँ-कहाँ पदस्थ हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बतायें कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु कौन-कौन कर्मचारी एवं अधिकारी को हटाने हेतु विभागीय मंत्री जी को प्रश्‍नकर्ता द्वारा अनुरोध पत्र दिया गया था? प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कृपया सम्पूर्ण जानकारी दें।        (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि उपरोक्त विभाग में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक किसानों के कल्याण एवं कृषि विकास हेतु एवं अन्य कार्यों के लिए कब-कब, कितनी-कितनी राशि वर्षवार, मदवार स्वीकृत कर टीकमगढ़ जिले में भेजी गई है? इसी समयावधि में क्या-क्या किस दर, सामग्री, खाद, बीज एवं अन्य किस-किस से कितनी-कितनी राशि दर वार व्यय कर क्रय किया गया है? कृपया सम्पूर्ण जानकारी मदवार, वर्षवार व्यय की राशि बतायें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि क्‍या सामग्री क्रय करने में भ्रष्टाचार की शिकायतें जिले की प्राप्त हुई है, भ्रष्टाचार की एवं भारी अनियमितताओं की शिकायतें प्रश्‍नकर्ता एवं वरिष्ठ कार्यालयों में प्राप्त हुई हैं तो क्या उप संचालक कृषि एवं अन्य लिप्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को तत्काल हटाकर विभागीय जांच कराई जावेगी तो कब तक? निश्चित समय-सीमा सहित बतायें।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) टीकमगढ़ जिले में पदस्‍थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ‘‘1’’ अनुसार है।      (ख) जी हाँ। विभागीय मंत्री जी को प्रश्‍नकर्ता द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्‍त हुआ था  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ‘‘2’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’3’’, ‘’4’’,  ‘’5’’ एवं ‘’6’’ अनुसार है। (घ) जी हाँ। जिले में शिकायतों पर की गई कार्यवाही की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ‘’7’’ अनुसार है।

झाबुआ जिले में सड़क निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

176. ( क्र. 2618 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      प्रश्‍नकर्ता द्वारा (1) झाबुआ विधान सभा के ग्राम पंचायत खेड़ी ( नेशनल हाईवे) के साइड से शुरू होकर ग्राम पंचायत कालाखुट् (नेशनल हाईवे) एवं (2) रानापुर मैंन रोड से ग्राम पंचायत मातासुला   (छायन सेंमलखेडी) से डाबतलाई तक (3) मैन रोड तक सड़क निर्माण की विभाग की क्या कार्य योजना है। ये रोड कब तक निर्मित हो जाएगा।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : प्रश्‍न में उल्लेखित सरल क्रमांक 01 एवं 02 के मार्गों हेतु ग्राम सड़क सर्वें (जीएसएस) एप के माध्यम से प्रारंभिक सर्वें कर, PMGSY-IV योजना अंतर्गत चिन्हांकित किया गया। सरल क्रमांक 03 में मार्ग का नाम स्पष्ट न होने के कारण जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में संचालित पर्यावरण मित्र योजना की उपयोगिता

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

177. ( क्र. 3193 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में संचालित मित्र प्रोत्साहन योजना कब और क्यों किस उद्देश्‍य के लिये बनाई गई थी? योजना में क्या-क्या कार्य प्रारम्भ से जून 2025 तक किये गये? वर्षवार जानकारी दें। (ख) वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक पर्यावरण मित्र योजना में वर्षवार बजट, लक्ष्‍य तथा उपलब्धि क्‍या रही तथा वर्ष 2023 से जून 2025 तक योजना में कितनी राशि किस संस्था को आवंटित की गई? (ग) पर्यावरण मित्र योजना का कार्य आजीविका मिशन को किस उदेश्य से दिया गया था इस निर्णय से संबंधित के समस्त दस्तावेज उपलब्‍ध करावें। (घ) आजीविका मिशन में पर्यावरण मित्र योजना को कार्य हेतु कुल कितनी राशि की स्‍कूटी, किस दर से, किस कंपनी की किस-किस दिनांक की किस नाम (रजिस्‍ट्रेशन) से खरीदी? स्‍कूटी किसको और क्‍यों दी गई? (ड.) वर्ष 2023 के चुनाव की आचार संहिता के दौरान वे सारी स्कूटी किसके पास थी? वर्तमान में जिस महिला के पास स्कूटी है उसका नाम, पता, किस स्‍वयं सहायता समूह की सदस्‍य और उनके द्वारा क्या-क्या कार्य किया जा रहे है? क्या आजीविका मिशन से स्कूटी वापिस ली जायेगी, यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी दी जायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पर्यावरण मित्र प्रोत्‍साहन योजना वर्ष 2023 से प्रदेश के ग्रामों में पर्यावरण सरंक्षण के प्रचार-प्रसार हेतु बनाई गई थी। शेष प्रश्‍नांश संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट- ‘’1’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-‘’2’’ अनुसार है। योजना में किसी भी संस्‍था को कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। (ग) पर्यावरण मित्र प्रोत्‍साहन योजना का कार्य आजीविका मिशन को प्रदेश के ग्रामों में पर्यावरण सरंक्षण के प्रचार-प्रसार हेतु दिया गया था। शेष प्रश्‍नांश संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-‘’3’’ अनुसार है(घ) एवं (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।