मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
नवम्बर-दिसम्बर, 2017
सत्र
शुक्रवार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
खाद्य, पेय
एवं अन्य
सामग्रियों
की जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
1. ( *क्र. 2200 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01.01.2015 से 20.10.2017 तक कितने स्थानों पर खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों, मिनरल वाटर एवं अन्य सामग्री के नमूने लिए गए? नाम, स्थान, सामग्री नाम सहित जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त की निरीक्षण टीप भी अधिकारी का नाम, पदनाम सहित देवें। उपरोक्त नमूनों की भोपाल स्थित लैब से जाँच कराने पर मानक, अमानक, मिथ्याछाप स्थिति भी देवें? अमानक, मिथ्याछाप एवं अन्य गलतियों पर की गई कार्यवाही की जानकारी भी देवें? (ग) महिदपुर में दिनांक 24.10.2017 को घटित फूड पायजनिंग प्रकरण में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी देवें। संबंधित दुकान का लाइसेंस कब तक निरस्त कर दिया जायेगा? (घ) यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) महिदपुर में दिनांक 24.10.2017 को घटित फूड पायजनिंग के मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्री जैन नाश्ता पाइंट, पुराना बस स्टेण्ड (नगर पालिका के पास) सें मावा बर्फी एवं जैन नाश्ता पाइंट, चौक बाजार महिदपुर सें मावा पेड़ा, बर्फी का नमूना जाँच हेतु लिया जाकर खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। उक्त नमूने खाद्य प्रयोगशाला में विश्लेषणाधीन हैं। परिणाम पर अधिनियम अनुसार कार्यवाही की जाती है। (घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम, 2011 के अनुसार किसी भी लायसेंस धारक खाद्य कारोबारकर्ता को अवमानक, मिथ्याछाप, असुरक्षित एवं अधिनियम के नियमों की अवहेलना के दोषसिद्धी होने एवं सुधार सूचना पत्र जारी करने पर दिये गये निर्देशों की अवहेलना की निरंतरता करने पर ही उसका लायसेंस निलंबित या निरस्त किये जाने का प्रावधान है।
स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
2. ( *क्र. 2130 ) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी/सिंगरौली जिले के विकासखण्ड कुसमी, मझौली एवं देवसर में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? विकासखण्डवार स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची उपलब्ध करावें। संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में कहाँ-कहाँ प्रसव केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न पदों के कितने पद स्वीकृत, भरे एवं रिक्त हैं? पदवार जानकारी देवें। क्या शासन रिक्त पदों की पूर्ति करने जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? यदि नहीं, तो कारण सहित जानकारी देवें? (ग) क्या संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूताओं हेतु जननी एक्सप्रेस की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? यदि हाँ, तो विकासखण्ड कुसमी, मझौली एवं देवसर के किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में जननी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? स्वास्थ्य केन्द्रों में जननी एक्सप्रेस की सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी? एम्बुलेंस एवं शव वाहन की सुविधा कहाँ-कहाँ उपलब्ध है? स्वास्थ्य केन्द्र मझौली हेतु विधायक निधि से राशि प्रदान किये जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक शव वाहन क्रय क्यों नहीं किया गया? कारण सहित बतावें। उत्तरदायी कौन है? (घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुसमी के भवन निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गयी थी? स्वीकृति की तिथि, लागत राशि सहित जानकारी देवें? भवन निर्माण की कार्यवाही कब तक प्रारंभ करा दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन
[संस्कृति]
3. ( *क्र. 825 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री जी द्वारा सीधी जिला मुख्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान क्या-क्या घोषणाएं की गई हैं? (ख) किन-किन घोषणाओं की पूर्ति घोषणानुसार कर दी गई हैं? शेष की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) मुख्यमंत्री जी द्वारा सीधी जिला मुख्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान 19 घोषणाएं की गई हैं। (ख) 19 घोषणाओं में से 11 की पूर्ति की जा चुकी है। उक्त 8 घोषणाओं पर कार्यवाही प्रचलित है। विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
शिक्षकों की चेक पोस्ट पर उपस्थिति
[स्कूल शिक्षा]
4. ( *क्र. 1932 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर के द्वारा आदेश क्र. 2630, 2713 एवं 2715, दिनांक 4.10.2017 एवं 23.10.2017 द्वारा विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयन घाटीगाँव, डबरा एवं भितरवार जिला ग्वालियर को विषय शा.प्रा. एवं मा. विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति शत-प्रतिशत किये जाने हेतु व्यवस्था के नाम से प्रत्येक शिक्षक को चेक पोस्ट पर उपस्थिति लगाने वाले आदेशों की प्रतियां उपलब्ध करावें? (ख) क्या विभाग इन आदेशों को उचित मानता है? यदि हाँ, तो कैसे? क्या जो शिक्षक विद्यालय के मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं या चेक पोस्ट के एवं विद्यालय के विपरीत 15-20 कि.मी. पर निवास कर रहे हैं, तो क्या उनको उल्टा चेक पोस्ट पर हस्ताक्षर हेतु आना-जाना अन्याय नहीं है? यदि नहीं, तो कैसे नहीं है? यदि है, तो ऐसे आदेश को जारी करने वाले अधिकारी के प्रति क्या कोई कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या शा.प्रा. एवं मा. विद्यालयों के विकासखण्ड घाटीगाँव, भितरवार, डबरा एवं मुरार के शिक्षकों को प्रताड़ित करने हेतु यह आदेश जारी किया गया है? यदि नहीं, तो क्या उक्त आदेश को तुरन्त निरस्त कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारियों को दायित्व सौंपे गये हैं। इन दायित्वों में विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी समाहित है। संदर्भित प्रावधान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। उपरोक्त प्रावधान के तहत मॉनिटरिंग व्यवस्था की गई है। जी नहीं। इस मॉनिटरिंग व्यवस्था में विद्यालय के विपरीत दिशा में चेक पोस्ट तक जाकर उपस्थिति देने की स्थिति नहीं है, क्योंकि चेक-पोस्ट का निर्धारण प्रत्येक विद्यालय की स्थिति के अनुसार विद्यालय पहुंच मार्ग पर ही किया गया है। यह व्यवस्था जनशिक्षकों के लिए मॉनिटरिंग टूल के रूप में की गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी नहीं। उपरोक्त स्थिति के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उपस्वास्थ्य केन्द्रों के भवन का निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
5. ( *क्र. 2278 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हरदुआ में उपस्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन एवं ग्राम बडेरा एवं कन्हवारा में पी.एच.सी. भवन तथा ग्राम कैलवाराकला एवं गुलवारा में एस.एच.सी. भवन के निर्माण के कार्यादेश कब-कब प्रदान किये गये? भवनवार बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत भवनों के निर्माण की क्या समय-सीमा नियत थी एवं क्या निर्माण कार्य अब तक पूर्ण हो गये हैं? यदि हाँ, तो विवरण देवें? यदि नहीं, तो क्यों? भवनवार कारण बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत भवनों का निर्धारित समय-सीमा में निर्माण ना होने पर विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई और भवनों का निर्माण कब तक पूर्ण होगा? भवनवार बतायें। (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या भवनों के निर्माण में अत्यधिक देरी होने एवं निर्माण कार्यों की बाधाओं को दूर न कर पाने की कार्यशैली का संज्ञान लेते हुये कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) उपस्वास्थ्य केन्द्र ग्राम हरदुआ व ग्राम कैलवाराकला एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कन्हवारा के भवन निर्माण/उन्नयन का कार्यादेश दिनांक 22.12.2014 को दिया गया। शेष उपस्वास्थ्य केन्द्र ग्राम गुलवारा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडेरा के भवन निर्माण/उन्नयन का कार्य स्वीकृत नहीं है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। ठेकेदार की प्रगति धीमी होने के कारण। समय-सीमा में कार्य न करने के कारण अनुबंध में निहित प्रावधान के अंतर्गत ठेकेदार के हर्जे-खर्चे पर दिनांक 27.07.2017 को अनुबंध निरस्त किया गया। (ग) भवन निर्माण/उन्नयन कार्य समय-सीमा में पूर्ण न होने के कारण ठेकेदार से राशि रूपये 1,00,000/- की क्षतिपूर्ति रोकी गई है। उत्तरांश (ख) अनुसार ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। शेष अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु निविदा दिनांक 17.11.2017 को आमंत्रित कर ली गई है। निविदा के अनुमोदन पश्चात् उक्त भवनों का निर्माण कराने हेतु कार्यादेश दिया जावेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय अस्पताल मुलताई का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
6. ( *क्र. 2289 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय अस्पताल मुलताई का उन्नयन 100 बिस्तर वाले अस्पताल में किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस अस्पताल में? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या अस्पताल का उन्नयन शासन द्वारा प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो कब तक प्रस्तावित कर उन्नयन किया जायेगा? दिनांक स्पष्ट करें। साथ ही अस्पताल के उन्नयन के लिये विभाग द्वारा किये गये समस्त पत्राचार की छायाप्रतियां देवें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। वर्तमान बीमॉक संस्था का सीमॉक में उन्नयन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैतूल से अभिमत प्रस्ताव मांगा गया है। (ख) जी नहीं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैतूल से प्रस्ताव अभिमत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। उन्नयन सम्बन्धी पत्राचार की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
शास. चिकित्सकों द्वारा निजी चिकित्सालयों का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
7. ( *क्र. 2195 ) श्री रमेश पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 3181, दिनांक 01.03.2017 के (क) उत्तर में बताया गया कि शासकीय चिकित्सक स्वयं या परिजन के नाम से क्लीनिक/हॉस्पिटल संचालित नहीं कर सकते तो फिर किस आधार पर इंदौर, भोपाल, बड़वानी एवं अन्य स्थानों पर इनके द्वारा क्लीनिक एवं निजी हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं? (ख) विभाग के पत्र क्रमांक/अस्प.प्रशा./2013/67-68, दिनांक 14.08.2013 में बिंदु क्रमांक 02 के परिपालन में उपरोक्त (क) अनुसार निगरानी हेतु वर्णित जिलों में कितने निरीक्षण दलों का गठन कर जाँच की गई? जिलावार, वर्षवार, अस्पतालवार जानकारी निरीक्षण दलों की टीप, नोटशीट की छायाप्रति सहित देवें। रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो तो प्रमाणित प्रति देवें। (ग) इन निरीक्षण दलों की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसे शासकीय चिकित्सकों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा देंवे। इन जिलों के समस्त क्लीनिक, हॉस्पिटल की सूची, संचालक/संचालक मंडल के नाम सहित जिलावार देवें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) इंदौर, भोपाल, बड़वानी में शासकीय चिकित्सकों द्वारा निजी अस्पताल/क्लीनिक संचालित किये जाने की कोई जानकारी संज्ञान में नहीं आई है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जाँच में कोई शासकीय चिकित्सक निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम में कार्य करते नहीं पाये गये। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
अध्यापकों की वेतन भिन्नता
[स्कूल शिक्षा]
8. ( *क्र. 2099 ) श्री कल्याण सिंह ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विदिशा जिला अंतर्गत एक ही समय में नियुक्त अध्यापकों का वेतन एक समान नहीं है? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में क्या वर्ष 2016 में अध्यापकों को 6 वें वेतनमान की गणना सही नहीं की गई, जिस कारण वर्ष 2017 में 18 माह बाद वेतन से 2 से 5 हजार की कटौत्री की जा रही है? यदि हाँ, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के क्रम में क्या वेतन की गण्ाना जिला स्तर पर समान कराने की कार्यवाही की गई? क्या वर्तमान में देय वेतन की गणना करने वाले अधिकारियों, जिनके द्वारा पूर्व में गणना सही नहीं करने से वेतन अधिक दिया जा रहा था तथा जिसे 18 माह बाद 2 से 5 हजार कम करना पड़ रहा है, पर कार्यवाही सुनिश्चित की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 07.07.2017 एवं 22.08.2017 के द्वारा अध्यापक संवर्ग के छठवें वेतनमान का वेतन निर्धारण के स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं। यदि उल्लेखित आदेश के अन्तर्गत कोई वेतन विसंगति का प्रकरण प्राप्त होता है तो परीक्षण उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दुर्घटनाग्रस्त/घायल मरीजों का प्राथमिक उपचार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
9. ( *क्र. 247 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार क्या दुर्घटनाग्रस्त/घायल अज्ञात मरीजों को निःशुल्क प्राथमिक उपचार निजी चिकित्सालय नर्सिंग होम को भी दिये जाने के निर्देश हैं? (ख) प्राथमिक उपचार के बाद यदि दुर्घटनाग्रस्त/घायल अज्ञात मरीज को किसी अन्य शासकीय अस्पताल या मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज में रेफर करना हो तो स्थानीय पुलिस की उस मरीज को अन्यत्र ले जाने की जवाबदारी रहेगी अथवा नहीं? उक्त संबंध में शासन के क्या दिशा निर्देश हैं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार दुर्घटनाग्रस्त/घायल अज्ञात मरीजों को निजी चिकित्सालय नर्सिंग होम को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। (ख) जी नहीं। पुलिस की जिम्मेदारी घायल व्यक्ति को चिकित्सालय में पहुंचाने व उसकी मेडिको लीगल जाँच कराने की है। प्राथमिक उपचार के बाद यदि दुर्घटनाग्रस्त/घायल अज्ञात मरीज को किसी अन्य शासकीय अस्पताल या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेफर करना हो तो उसे चिकित्सालय द्वारा एम्बुलेंस द्वारा अन्य चिकित्सालय में जहां मरीज के उपचार की सुविधा उपलब्ध है, रेफर किया जाता है।
राष्ट्रीय पर्वों पर मिठाई वितरण हेतु बजट प्रावधान
[स्कूल शिक्षा]
10. ( *क्र. 1494 ) श्री राजकुमार मेव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में राष्ट्रीय पर्वों 26 जनवरी एवं 15 अगस्त पर शासकीय स्कूलों में बच्चों को मिठाई/प्रसादी के वितरण हेतु क्या कोई बजट का प्रावधान है? (ख) यदि बजट प्रावधान है तो प्रत्येक संस्था को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? यदि नहीं, तो कारण बतावें। क्या शालाओं, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों के पास राशि के अभाव में प्रसादी/मिठाई का वितरण बच्चों को नहीं होता एवं संस्थाओं को चंदा लेना होता है? यदि हाँ, तो क्या इसके लिये कोई प्रक्रिया नियम आदि बनाये जावेंगे? (ग) प्रदेश में राष्ट्रीय पर्वों 26 जनवरी एवं 15 अगस्त पर शासकीय स्कूलों में बच्चों को मिठाई/प्रसादी वितरण हेतु बजट प्रावधान किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा 01 मार्च, 2016 में अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3685 के माध्यम से बात रखी गई थी तथा मान. मंत्री महोदय द्वारा इस पर विचार किये जाने की बात कही गई थी? क्या तद्संबंध में शासन द्वारा कोई विचार किया गया? (घ) यदि बजट प्रावधान नहीं है तो क्या इस संबंध में शासन स्तर पर बजट में कोई प्रावधान किये जाने पर विचार किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक बतावें? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शाला आकस्मिक निधि से शालाओं में 26 जनवरी एवं 15 अगस्त के आयोजन हेतु व्यय करने तथा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद के द्वारा विशेष भोज का प्रावधान है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी शालाओं में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत उपलब्ध कराये गये अनुदान से उक्त पर्वों पर व्यय करना अनुमत्य है। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) अतारांकित प्रश्न 3685, दिनांक 01 मार्च, 2016 में विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालयों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
11. ( *क्र. 1207 ) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा अधिकारी कटनी ने पत्र दिनांक 30.9.2017 द्वारा आयुक्त व लोक शिक्षण को किन्हीं पत्रों और दिनांक 11.9.2016 के मा. मुख्यमंत्री जी के अन्त्योदय मेला व जनदर्शन कार्यक्रम में की गई घोषणाओं को संदर्भित कर किन्हीं मिडिल एवं हाईस्कूलों को हाई व हायर सेकेण्डरी स्कूलों के रूप में उन्नयन करने हेतु लेख किया है? (ख) क्या प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 19.9.2017 द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी, विभागीय मंत्री एवं आयुक्त लोक शिक्षण को प्रश्नांश (क) जनदर्शन कार्यक्रम में की गई घोषणाओं और आई.डी. कोड के संबंध में लेख कर मिडिल से हाई एवं हाई से हायर सेकेण्डरी स्कूल के रूप में उन्नयन करने की मांग की है? (ग) क्या विभाग द्वारा प्रश्नांश (क), (ख) विद्यालयों के उन्नयन की प्रशासकीय स्वीकृति अतिशीघ्र जारी कर आगामी शैक्षणिक सत्र में विद्यालय प्रारंभ कर दिये जायेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। (ग) विद्यालयों के उन्नयन मापदण्डों की पूर्ति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
उप स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
12. ( *क्र. 2233 ) श्री विष्णु खत्री : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र बैरसिया अंतर्गत ग्राम ईंटखेड़ी स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा माह अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2017 के मध्य पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है? (ग) ग्राम परवलिया सड़क में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन हो रहा है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है? (घ) ग्राम ईंटखेड़ी एवं परवलिया सड़क में थाना संचालित होने के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग होने से आये दिन सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सकीय सहायता मिल सके, इस दिशा में विभाग द्वारा 108 एंबूलेंस की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्राचीन स्थलों का संधारण/विकास
[पर्यटन]
13. ( *क्र. 462 ) श्री संजय उइके : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु मांग संख्या 41 में बजट राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि विभाग को प्राप्त हुई एवं कितनी-कितनी राशि जिलों को कहाँ-कहाँ, किन-किन कार्यों हेतु आवंटित की गई? (ग) वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राचीन शिव मंदिर कंजई/कंजर लालबर्रा जिला बालाघाट में विकास कार्य हेतु 30 लाख रूपये, जिला कटनी में स्थित देवरी ग्राम में शंकरजी के मंदिर पर चबूतरा एवं कुंडार के जीर्णोद्धार कार्य हेतु 50 लाख रूपये, नर-नारायण मंदिर चोपना जिला बैतूल में घाट के निर्माण कार्य हेतु 30 लाख रूपये, जिला कटनी में ग्राम सिलोंडी के समीप स्थित विरासनी माता मंदिर क्षेत्र के विकास कार्य हेतु 32 लाख रूपये की स्वीकृति आदिवासी उपयोजना क्षेत्र न होने के बावजूद मांग संख्या 41 में उक्त निर्माण कार्य हेतु राशि किन कारणों से स्वीकृत की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित स्थल विभाग के अधीन कब से, किन मापदण्डों के तहत लिया गया है? क्या विभाग बालाघाट जिले के आदिवासी धरोहर/किला/बावड़ी/पूजा स्थल जो प्राचीन हैं, के संधारण एवं विकास कार्य हेतु लिया जावेगा?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्राचीन शिवमंदिर कंजई लालबर्रा जिला बालाघाट एवं नरनारायण मंदिर चौपना जिला बैतूल आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत ही है तथा कटनी स्थित देवरी ग्राम एवं ग्राम सिलोंडी विरासनी माता मंदिर ढीमरखेड़ा ब्लॉक में शामिल है जो कुडंम परियोजना आदिवासी उपयोजना में शामिल है। (घ) शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत कार्य किया गया। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्यकर्मियों को समयमान वेतनमान का लाभ
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
14. ( *क्र. 1038 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत भोपाल संभाग में कितने कर्मचारी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के हैं, जिन्होनें प्रश्नांश दिनांक तक क्रमश: 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है? (ख) क्या वित्त विभाग के आदेश के अनुसार प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कर्मचारियों को क्रमशः 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो शासन आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ तो प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कितने कर्मचारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान पाने से शेष हैं? इन शेष कर्मचारियों को कब तक समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जा रहा है? अभी तक लाभ नहीं दिये जाने के लिये कौन जिम्मेदार हैं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) भोपाल संभाग के जिलों में तृतीय श्रेणी के 2361 एवं चतुर्थ श्रेणी के 673 कर्मचारी पदस्थ हैं, जिन्होनें प्रश्नांश दिनांक तक क्रमशः 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। (ख) जी हाँ। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) तृतीय श्रेणी के 279 एवं चतुर्थ श्रेणी के 193 कर्मचारी समयमान वेतनमान पाने से शेष हैं। शेष कर्मचारियों को निलंबन अवकाश अवधि एवं कोष-लेखा भोपाल द्वारा लगाई आपत्तियों के निराकरण उपरांत समयमान वेतनमान का लाभ प्रदाय किया जायेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामान्य भविष्य निधि से राशि की वसूली
[स्कूल शिक्षा]
15. ( *क्र. 1027 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महालेखाकार के पत्र पृ.प.अ./निधि/10-04/रीवा/336, दिनांक 14.06.2016 जे.डी. रीवा संभाग रीवा का पत्र क्र./लेखा/वित्त/206166 रीवा दिनांक 24.06.2016 तथा जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के पत्र क्र./जी.पी.एफ./ऑडिट/2017/09 दिनांक 18.01.2017 से राज नारायण तिवारी सहायक शिक्षक शा. मा.शाला पटेहरा, संकुल पटेहरा, जिला-रीवा के जी.पी.एफ. खाता क्र. 250345 से 16 लाख रूपये ऋणात्मक जी.पी.एफ. की वसूली हेतु आदेश किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) हाँ तो (क) के आदेशों का पालन हुआ की नहीं? यदि नहीं, तो कारण बतायें? यदि हाँ, तो आदेश दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि की कटौती की जा चुकी है? कटौती पत्रक के साथ जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के संबंध में यदि कटौती प्रारम्भ नहीं हुई तो कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं, दोषियों पर कब क्या दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे। (घ) क्या प्रश्नांश (क) के सहायक शिक्षक तिवारी की सेवा निवृत्ति समीप है? यदि हाँ, तो सेवा निवृत्ति उपरांत मिलने वाले स्वत्वों से जी.पी.एफ. कटौती की राशि की वसूली ब्याज राशि के साथ करेंगे? यदि हाँ, तो कुल कितनी मूल एवं ब्याज राशि की वसूली संबंधित से करेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) महालेखाकार ग्वालियर के संदर्भित आदेशानुसार संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा के पत्र दिनांक 24.06.2016 तथा जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के पत्र दिनांक 18.01.2017 द्वारा श्री राजनारायण तिवारी सहायक शिक्षक के सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक 250345 से ऋणात्मक राशि रू. 15,30,672/- की वसूली हेतु आदेश किया गया है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय ग्वालियर के पत्र क्रमांक/निधि/50/195 दिनांक निल द्वारा 10,08,959/- रूपये वसूली हेतु आदेश पुनः किया गया है, जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है। (ख) प्रश्नांश (क) के आदेश्ा का पालन किया जा रहा है। संबंधित के वेतन से 10,000/- रूपये प्रतिमाह कटौती की जा रही है, जिसमें रूपये 5000/- नियमित एवं 5000/- ऋणात्मक राशि की वसूली शामिल है। आदेश दिनांक 18.01.2017 से 75,000/- रूपये की कटौती की जा चुकी है, जिसमें 40,000/- नियमित कटौती एवं 35,000/- ऋणात्मक राशि की वसूली शामिल है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में कटौती की जा रही है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) श्री राज नारायण तिवारी सहायक शिक्षक की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2018 है। संचालनालय के आदेश दिनांक 21.11.2017 के द्वारा श्री तिवारी के कुल परिलब्धियों में से 50 प्रतिशत राशि की प्रतिमाह कटौती की जाकर तथा शेष राशि की ग्रेच्युटी से वसूली की जावेगी। महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर के पत्रों में भिन्न-भिन्न राशियां वसूली हेतु जारी किये जाने के उपरांत संचालनालय के पत्र दिनांक 21.11.2017 द्वारा वास्तविक वसूली की जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
शालाओं का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
16. ( *क्र. 1964 ) श्री जसवंत सिंह हाड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्राम पंचायत मोहम्मदखेड़ा में हाई स्कूल प्रारंभ किये जाने हेतु कोई घोषणा की गई है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अंतर्गत उक्त घोषणाओं के पालन हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उक्त घोषणाओं को कब तक पूरा कर दिया जावेगा। (ग) प्रश्नकर्ता के शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने विद्यालय हैं, जिनका मा.वि. का हाई स्कूल में एवं हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन होना प्रस्तावित है? सूची प्रदान की जावे तथा उनके उन्नयन हेतु शासन द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) ग्राम पंचायत मोहम्मदखेड़ा में हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन की घोषणा की गई है। (ख) शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है। अत: निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) शालाओं के उन्नयन के संबंध में प्रदेश स्तर पर छात्र संख्या, जनसंख्या एवं दूरी के मान से निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाली शालाओं का परीक्षण किया जा रहा है। शालाओं के उन्नयन हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भी विचाराधीन होती है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
17. ( *क्र. 142 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 में राजगढ़ जिला अंतर्गत विभाग में कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं? अन्यत्र जिलों से आने वाले, जिले से अन्यत्र किये गये एवं जिला अन्तर्गत किये गये समस्त स्थानान्तरणों से अवगत करावें? (ख) क्या स्थानान्तरित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नवीन स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया? स्थानान्तरण दिनांक एवं कार्यभार ग्रहण दिनांक से अवगत करावें। (ग) क्या जिन चिकित्सकों द्वारा आज तक नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने में जानबूझकर विलंब किया है, उन पर शासन ने कोई कार्यवाही की या करेगा? यदि हाँ, तो, क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो, क्यों नहीं कारण बतावें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं, 01 चिकित्सक द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया है। स्थानांतरित एवं उपस्थिति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) 01 अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया है। कार्यग्रहण न करने के कारणों का परीक्षण करते हुए यथासंभव कार्यवाही की जावेगी, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
18. ( *क्र. 1368 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा सहायक शिक्षक/उच्च श्रेणी शिक्षकों को 12, 24 एवं 30 वर्ष की क्रमोन्नति (समयमान वेतनमान) प्रदान किया गया है? यदि हाँ, तो कब से? (ख) इन सहायक शिक्षकों/उच्च श्रेणी शिक्षकों को क्रमशः शिक्षक पद एवं व्याख्याता पदनाम प्रदान करने हेतु शासन कब तक आदेश प्रसारित करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में इस संबंध में प्रावधान नहीं है।
हाई फोकस योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
19. ( *क्र. 1946 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग की हाई फोकस योजना क्या है? इसके चिन्हांकन के क्या मापदण्ड हैं तथा इसको कौन घोषित करता है? (ख) हाई फोकस योजना में चिन्हांकन के बाद विभाग क्या क्या सुविधा प्रदान करता है? (ग) म.प्र. में कौन कौन से जिले को हाई फोकस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? क्या उज्जैन जिले को हाई फोकस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो बड़नगर विधानसभा क्षेत्र को इस योजना से क्या-क्या लाभ अभी तक प्राप्त हुए हैं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सूचकांकों के आधार पर पिछड़े जिलों को उच्च प्राथमिकता वाले जिले (हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट) घोषित किया गया है। इसके चिन्हांकन के मापदण्ड संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) हाई प्रायोरिटी जिले के रूप में चिन्हांकित जिलों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से अधिक संसाधन, कार्यरत चिन्हांकित स्टॉफ का मानदेय एवं कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। (ग) भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.09.2017 को जारी की गई हाई प्रायोरिटी जिलों की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
20. ( *क्र. 136 ) श्री संजय शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्व. शंकर लाल दुबे शासकीय चिकित्सालय नरसिंहपुर की रोगी कल्याण समिति के खाते में दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति में कितनी राशि उपलब्ध है? (ख) क्या साधारण सभा के अनुमोदन के बिना सी.एम.एच.ओ. रोगी कल्याण समिति की राशि आहरण कर सकते हैं? (ग) क्या साधारण सभा के अनुमोदन के बिना सी.एम.एच.ओ. जिला नरसिंहपुर द्वारा 53 लाख रुपयों के निर्माण कार्यों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? (घ) यदि हाँ, तो सी.एम.एच.ओ. जिला नरसिंहपुर के विरुद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) स्व. शंकरलाल दुबे शासकीय चिकित्सालय नरसिंहपुर की रोगी कल्याण समिति के खाते में दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में राशि 6393907/- उपलब्ध थी। (ख) एवं (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारी
[स्कूल शिक्षा]
21. ( *क्र. 1942 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखने के क्या नियम हैं व कितनी अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है? नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) राजगढ़ जिले में बी.आर.सी., बी.ए.सी., ए.पी.सी., बी.जी.सी., सी.ए.सी. के पदों पर सर्वशिक्षा अभियान में कितने कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर कितनी अवधि से रखा हुआ है? कर्मचारी का नाम, प्रतिनियुक्ति पर पदस्थी की दिनांक, ब्लाक का नाम पद सहित पूर्ण जानकारी दें? (ग) प्रश्न की कंडिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार जिन पदों पर प्रतिनियुक्ति पूर्ण हो चुकी है? क्या ऐसे कर्मचारियों को उनके मूल पद पर पदस्थी कर दी गई है? नहीं तो क्यों नहीं? कारण सहित जानकारी दें। (घ) प्रश्न की कंडिका (क) से (ग) की उपलब्ध जानकारी अनुसार प्रतिनियुक्ति पर अवधि से अधिक बने रहने के लिये कितने कर्मचारियों द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश लिया गया है? नाम, पद का नाम सहित सूची उपलब्ध करावें। जिन कर्मचारियों ने माननीय न्यायालय से स्थगन नहीं लिया है, ऐसे शेष कर्मचारियों को कब तक उनके मूल पद पर भेजा जायेगा? प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के बाद भी अभी तक कर्मचारियों को क्यों नहीं हटाया गया है? इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ग) 03 सहायक परियोजना समन्वयक एवं 06 बी.आर.सी. की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो चुकी है। 123 प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत बी.ए.सी., बी.जी.सी. एवं जनशिक्षक जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो चुकी है, उनमें से 49 कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर से स्थगन प्राप्त कर कार्यरत हैं, जिनका प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। शेष 74 की सेवाएं वापिस करने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) 49 कर्मचारियों द्वारा स्थगन आदेश लिया गया, नाम व पदनाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार है। 74 की सेवायें वापिस करने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन
[संस्कृति]
22. ( *क्र. 2238 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 01 जनवरी, 2014 के बाद से प्रतिवर्ष कौन-कौन से आयोजन किये गये? इन आयोजनों पर प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय की गई? कार्यक्रमवार एवं वर्षवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल राज्य के बाहर से बुलाये गये किस-किस कलाकार को कितनी राशि का भुगतान पारिश्रमिक के रूप में दिया गया? राज्य के कलाकारों को कितनी राशि किस-किस आयोजन के लिए पारिश्रमिक के रूप में दी गई? वर्षवार बतावें। (ग) विभाग द्वारा लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए कौन-कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं? इन कार्यक्रमों के लिये बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? (घ) वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में बजट में प्रावधानिक किस-किस वर्ष की कितनी राशि व्यय नहीं होने पर समर्पित की गई?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) संचालनालय द्वारा वर्षभर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लोकगायन, लोकनृत्य एवं विभिन्न लोकविधाओं पर आधारित कार्यक्रम समय-समय पर किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
स्वीकृत हाईस्कूल के भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
23. ( *क्र. 2064 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र जौरा में कितने नवीन हाईस्कूल स्वीकृत किये गए हैं और कितने स्कूलों के लिए भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत कर दी गई है तथा कितने भवनों के लिए अभी तक राशि स्वीकृत नहीं की गई है? (ख) क्या स्वीकृत हाई स्कूल भवनों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है? कितने हाई स्कूल भवनों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है? कारण सहित अवगत कराया जावे। (ग) विधान सभा क्षेत्र जौरा में स्वीकृत हाई स्कूल के भवनों के लिए टेण्डर प्रक्रिया के उपरांत भी निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो पा रहा है, ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है और भवनों का निर्माण कार्य कब तक आरंभ कर दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 2017-18 में जौरा विधानसभा अंतर्गत 11 नवीन हाई स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। समस्त स्वीकृत स्कूल भवनों हेतु राशि स्वीकृत की गई है। (ख) जी हाँ। 07 कार्य अप्रारंभ हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) 07 नवीन हाई स्कूलों का निर्माण कार्य अप्रारंभ है। भूमि आवंटन उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किए जायेंगे।
शासकीय विद्यालयों के भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
24. ( *क्र. 446 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र नागदा-खाचरौद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कहाँ-कहाँ पर अपने स्वयं के शासकीय भवन निर्मित नहीं हैं? सूची विद्यालयवार नाम एवं पते सहित उपलब्ध करावें। (ख) इन विद्यालयों में भवनों के निर्माण हेतु शासन द्वारा क्या योजना बनाई गयी है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत 04 प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन हैं। उक्त 04 शालाएं स्थानांतरित शालाएं हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। कोई भी माध्यमिक विद्यालय भवन विहीन नहीं है। हाई व हायर सेकेन्डरी स्कूलों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) 04 प्राथमिक विद्यालय (स्थानांतरित शाला) के भवनों हेतु वार्षिक कार्य योजना 2017-18 में मांग की गई थी। भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने पर पुन: इस वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 सम्मिलित कर भवन की मांग की जावेगी। वर्तमान में उक्त शालाओं की वैकल्पिक व्यवस्था कर शाला संचालित की जा रही है। हाई व हायर सेकेन्डरी स्कूलों के भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
शिशुओं की अकाल मृत्यु
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
25. ( *क्र. 56 ) श्री बाबूलाल गौर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन जिलों में वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 में कितने-कितने शिशुओं की अकाल मृत्यु हुई? पृथक-पृथक संख्या बताई जाए। (ख) शासन द्वारा शिशुओं की अकाल मृत्यु रोकने के लिए क्या नीति/योजना बनाई गई है? (ग) क्या शासन द्वारा शिशुओं की हुई अकाल मृत्यु की जाँच करवाई गई? यदि हाँ, तो जाँच में शिशुओं के अकाल मृत्यु के क्या कारण बताए गये?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रश्नावधि में एच.एम.आई.एस. रिपोर्ट अनुसार कुल 63107 शिशुओं की मृत्यु हुई। जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जी हाँ, शिशुओं की मृत्युओं की सतत् मॉनिटरिंग/जाँच की जाती है। शिशुओं की मृत्यु के प्रमुख कारण बर्थ एस्फीक्सिया, संक्रमण, कम वज़न, समय पूर्व जन्म, निमोनिया, डायरिया, आर.डी.एस. रहे हैं।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
महिला चिकित्सालय भवन का निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
1. ( क्र. 71 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बजट सत्र 2017 के दौरान की गई घोषणा एवं स्वीकृति के पश्चात सिविल अस्पताल जावरा के परिसर में नवीन महिला चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु डी.पी.आर. परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो फरवरी-मार्च 2017 बजट में सम्मिलित स्वीकृत कार्य की डी.पी.आर. परियोजना बनाए जाने के निर्देश जून-जुलाई 2017 में दिये जाने के पश्चात शासन/विभाग द्वारा आगामी क्या-क्या कार्यवाहियां की गई? (ग) क्षेत्र की अत्यंत ज्वलंत एवं गंभीर आश्वयकता की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा नवीन महिला चिकित्सालय भवन निर्माण का कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा और यह कब पूर्ण होकर क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा? (घ) अवगत कराएं कि शासन/विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों एवं दी गई स्वीकृति के पश्चात नवीन भवन निर्माण कार्य संबंधी क्या-क्या कार्यवाहियां हुई एवं समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर कब कार्य प्रारंभ किया जाएगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) मुख्य वास्तुविद म.प्र. लोक निर्माण विभाग द्वारा डी.पी.आर. तैयार किये जाने हेतु आर्किटेक्ट/कंसलटेन्ट नियुक्त के लिए 3 बार निविदा आमंत्रण के पश्चात भी निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण चतुर्थ निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 01.11.2017 को जारी की गई है। (ग) डी.पी.आर. आधारित प्रशासकीय स्वीकृति जारी न होने से कार्य प्रारम्भ एवं पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं। (घ) डी.पी.आर. तैयार न होने से प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ करने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं
हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी भवनों की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
2. ( क्र. 72 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनेक स्थानों पर विगत कई वर्षों से हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल स्वयं के भवन नहीं होने के कारण अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से अन्य स्कूलों अथवा अन्य कक्षों में संचालित किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या स्वयं के भवन नहीं होने के कारण प्रवेशित छात्र-छात्राओं की बढ़ती संख्या के कारण अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाने में जगह की कमी महसूस की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो क्या इससे स्कूलों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की जहां एक ओर संख्या भी प्रभावित हो रही है वहीं वे प्रवेश से वंचित होने से अन्यत्र जाने को मजबूर होते हैं एवं प्रवेशित छात्रों को पर्याप्त बैठक व्यवस्था नहीं होने से अध्ययन-अध्यापन प्रभावित होता है? (घ) यदि हाँ, तो विगत वर्षों से संचालित भवनविहीन हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को अपने स्वयं के भवन की स्वीकृति कब तक दी जाकर इन्हें कब तक पूर्ण किया जाएगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जावरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 03 शास उ.मा.वि. एवं 13 हाईस्कूल भवनविहीन होकर प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में संचालित हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शालाएं अन्य शासकीय भवनों में कक्षाएं संचालित है। (ग) उक्त विद्यालयों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की संख्या प्रभावित होने का कारण स्वयं का भवन होना नहीं है। विगत 03 वर्षों के नामांकन का तुलनात्मक विवरण संलग्न परिशिष्ट पर है। विद्यालय अपने फीडिंग क्षेत्र के समस्त विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तथा किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाता हैं एवं प्रवेशित छात्र-छात्राओं के अध्यापन के लिए बैठक व्यवस्था की जाती है। (घ) भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
हाई स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
3. ( क्र. 85 ) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में संचालित शासकीय हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किये जाने का क्या प्रावधान है? (ख) सिंगरौली जिले के चितरंगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक में कुल कितने हाईस्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया गया है वर्षवार स्कूलवार विवरण देवें। (ग) शासकीय हाईस्कूल सकरिया का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप होने के पश्चात् भी उन्नयन नहीं होने के क्या कारण है? (घ) यदि निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप है तो कब तक उन्नयन करा दिया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2015-16 से सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल नैकहवा का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया गया। (ग) शालाओं का उन्नयन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, मापदंडों की पूर्ति पर निर्भर होता है। (घ) वर्ष 2017-18 में शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव: नहीं है।
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में स्थायी पेयजल व्यवस्था के स्त्रोत
[स्कूल शिक्षा]
4. ( क्र. 122 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग के कितने एवं कौन-कौन से प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में स्थायी पेयजल स्त्रोत सुविधा नहीं है? जिलेवार, तहसीलवार ब्यौरा दें? (ख) इन प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था के स्त्रोतों की जानकारी दें? (ग) क्या सरकार ने प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विद्यालयों में स्थायी पेयजल स्त्रोत उपलब्धता हेतु कोई कार्य योजना बनाई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी पूर्ण विवरण दें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) इन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में स्थानीय स्तर पर पेयजल की व्यवस्था की जाती है। (ग) पेयजल योजना स्वीकृत है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्थाई पेयजल स्त्रोत उपलब्घ कराया जाना संभव होगा।
नियम विरूद्ध आहरण संवितरण का अधिकार दिया जाना
[स्कूल शिक्षा]
5. ( क्र. 158 ) श्री गिरीश गौतम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. कोषालय संहिता के नियमों के अन्तर्गत कार्यालय प्रमुख को उसके कार्यालय के बाहर के अधीनस्थ अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण का अधिकार प्रदान किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियम एवं प्रावधान बताएं तथा प्रति उपलब्ध करायें? (ख) क्या आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी रीवा एवं उप संचालक शिक्षा रीवा को अगस्त 2017 में कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा का आहरण एवं संवितरण का अधिकार प्रदान किया गया था? यदि हाँ, तो किस नियम एवं प्रावधान के अंतर्गत उक्त अधिकार प्रदान किये गये तथा आदेश कब किया गया, प्रति उपलब्ध करायें। (ग) क्या उप संचालक शिक्षा रीवा द्वारा जुलाई 2017 में स्वयं की वेतन वृद्धि स्वीकृत की गयी? यदि हाँ, तो किस नियम एवं प्रावधान के अंतर्गत की गयी, तत्संबंधी विवरण उपलब्ध करायें। (घ) क्या 2012 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (उप संचालक शिक्षा) सीधी द्वारा स्वयं के वेतन वृद्धि किये जाने के आरोप में निलंबित किये गये थे? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराये? क्या रीवा में भी नियम विरूद्ध स्वयं की वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के लिए कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताये।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग रीवा का प्रभार प्रशासकीय आधार पर उप संचालक लोक शिक्षण रीवा को सौंपा गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) जी हाँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा (पदेन अपर संचालक शिक्षा) के प्रति हस्ताक्षर द्वारा। नियम की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, सीधी को वर्ष 2012 में सयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सागर के कूट रचित आदेश/पत्र एवं स्केन हस्ताक्षर से स्वतः स्वयं की वेतन वृद्धि, वेतन निर्धारण, एरियर्स आदि आहरित कर गंभीर त्रुटि किये जाने के कारण निलंबित किया गया था। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राज्य बीमारी योजनान्तर्गत राशि की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
6. ( क्र. 163 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य बीमारी योजना क्या है, इस योजना में लाभ के लिए क्या पात्रता होना चाहिए? नियम की प्रति दी जावे. (ख) इस योजना में राज्य शासन द्वारा कौन-कौन सी गंभीर बीमारी चिन्हित की गई है? उसकी सूची दी जावे. इस योजना में शासन द्वारा कौन-कौन से अस्पताल राज्य के भीतर एवम राज्य से बहार के चिन्हित किये गए है? उसकी सूची देवें. इस योजना में मरीज द्वारा आवेदन करने के कितने दिन के अंदर राशि स्वीकृत होकर संबंधित अस्पताल में भुगतान हेतु भेजी जाती है? (ग) खरगोन जिले में 1 सितम्बर 2017 से प्रश्न दिनांक तक कितने आवेदन कब-कब प्राप्त हुए? इन प्राप्त आवेदनों पर विभाग द्वारा कब-कब प्रस्ताव सक्षम अधिकारी की ओर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गए? अधिकारी द्वारा कितनी बार मेमो लगाया गया? आवेदन प्राप्ति से राशि स्वीकृति तक कितने दिनों का विलम्ब हुआ है? इसके लिए कौन दोषी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या बीमारी के प्रकरणों के विलम्ब के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य का ध्यान आकर्षित करने हेतु पत्र क्रमांक 1240 दिनांक 16 अक्टूबर 2017 से लिखा गया है. यदि हाँ, तो शासन द्वारा की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी देवे.
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत का लाभ हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने सदस्यों को गंभीर 21 चिन्हित बीमारीयों में ग्रसित हो। नियम की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। योजना अन्तर्गत आवेदक के आवेदन पर स्वीकृति पश्चात अधिकतम 10 कार्य दिवस में स्वीकृति आदेश जारी किये जाना होता है। बजट की उपलब्धता अनुसार संबंधित अस्पताल को 80 प्रतिशत राशि अग्रिम जारी की जाती है तथा अस्पताल से उपयोगिया प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात शेष 20 प्रतिशत राशि भुगतान की जाती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शासन द्वारा प्रकरण स्वीकृति हेतु 10 कार्य दिवस निर्धारित की गई है। प्रकरणों में स्वीकृति हेतु हुए विलंब के लिये जानकारी प्राप्त की जा रही है, जानकारी प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी। (घ) जी हाँ। पत्र पर कार्यवाही प्रचलन में है। जिसमें कलेक्टर जिला खरगोन को पत्र लिख कर राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की जा रही है।
अस्पताल निर्माण में विलम्ब
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
7. ( क्र. 165 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वाहा नगर में 100 बिस्तर अस्पताल में कितनी राशि कब स्वीकृत हुई है? कब निविदा खुली, कब कार्यादेश दिया गया, कब भवन का कार्य प्रारंभ किया गयी? उक्त भवन का कार्य किन-किन कारणों से कब-कब रोका गया है? निविदा के अनुसार कार्य की अवधि क्या थी? कितनी बार अवधि बढ़ाई गई है. कितनी बार ठेकेदार को पेनल्टी लगाई गई है एवम कितनी-कितनी पेनल्टी लगाई है? (ख) क्या अस्पताल में आवश्यक सुधार एवम स्टॉफ के आवास हेतु कोई विभागीय प्रस्ताव भेजा गया है? यदि हाँ, तो प्राप्त प्रस्ताव पर विभाग प्रमुख द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? राशि कब तक स्वीकृत की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अस्पताल में आवश्यक सुधार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ स्टाफ के आवास निर्माण हेतु निविदा प्राप्त कर परीक्षणाधीन है अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नरसिंहपुर जिले में अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 193 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहपुर जिले में वर्ष 2015 में अध्यापकों की पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया प्रचलन में थी? यदि हाँ, तो कितने अध्यापकों को पदोन्नति प्रदान की गई, विषयवार, पदवार, स्कूलवार नाम सहित सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न क्रमांक 1338 दिनांक 25.7.2016 के प्रत्युत्तर में अवगत कराया गया था कि अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति में अंग्रेजी विषय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है, किन्तु आपके द्वारा इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब प्रस्तुत किया गया उसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी का आदेश संलग्न है एवं कोर्ट की वेबसाइट पर इस प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार का स्टे कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया, यदि कोर्ट द्वारा कोई स्थागन आदेश दिया गया है तो उपलब्ध करावें। (ग) यदि स्थगन आदेश कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया तो इस पूरे प्रकरण की जाँच करवाकर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में चूंकि यह पदोन्नति प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त करने के पूर्व की है, अतः क्या पदोन्नति प्रक्रिया को पूर्ण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्न क्र. 1338 दिनांक 25.07.16 के उत्तर में अवगत कराया गया था कि डिप्टी कलेक्टर, नरसिंहपुर के प्रतिवेदन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नरसिंहपुर के आदेश दिनांक 02.06.15 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र. डब्ल्यू.पी. 8024/2015 द्वारा उक्त विषयों की पदोन्नति स्थगित की गई थी। उत्तर में याचिका में पारित निर्णय दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया था। मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत के उक्त आदेश से पदोन्नति काउंसलिंग स्थगित की गई थी। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) पदोन्नति के संबंध वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति के निर्देश दिये है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उत्कृष्ट विद्यालय
[स्कूल शिक्षा]
9. ( क्र. 194 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो उन विद्यालयों की सूची प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार संचालित किये जा रहे उत्कृष्ट विद्यालयों में क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उनके विषय में शासन के क्या दिशा-निर्देश हैं? (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र में संचालित समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? यदि हाँ, तो प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी स्कूलवार प्रदान करें। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (घ) क्या शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय गोटेगांव में विगत 5 वर्षों में मरम्मत कार्य किये गये? यदि हाँ, तो मरम्मत का प्रकार, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्ण अपूर्ण की जानकारी सहित सूची प्रदान करें। (ड़) क्या शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय गोटेगांव भवन जर्जर होने के कारण उसकी मरम्मत का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। गोटेगाँव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय गोटेगाँव में संचालित हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 01 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 02 अनुसार है। (ग) उपलब्ध वित्तीय सीमाओं में यथा संभव व्यवस्थायें की जाती हैं। जानकारी उत्तरांश 'ख' अनुसार है। शेषांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (ड.) जी हाँ, विकासखंड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु प्रतिवर्ष विभिन्न त्रैमासों में राशि जारी की जाती है। अनुरक्षण कार्य हेतु उत्कृष्ट विद्यालय गोटेगांव को वर्ष 2017-18 में प्रथम दो त्रैमासों हेतु रू. 1,49,134 दिनांक 22.6.2017 को जारी किया हैं।
''रुक जाना नहीं'' अभियान अंतर्गत परीक्षा
[स्कूल शिक्षा]
10. ( क्र. 209 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कक्षा 10 वी अनुत्तीर्ण विधार्थियों के लिए आयोजित "रुक जाना नहीं" परीक्षा माध्यमिक परीक्षा मंडल भोपाल आयोजित करता है या राज्य ओपन विद्यालय द्वारा। (ख) "रुक जाना नहीं" अभियान के तहत परीक्षा किस वर्ष से आयोजित की गई, इसमें कितने छात्र कक्षा 10वीं के अनुतीर्ण परीक्षार्थी शामिल हुए, कितने उत्तीर्ण हुए वर्षवार जानकारी देवें। (ग) क्या "रुक जाना नहीं" अभियान के तहत विद्यार्थियों के 1000 रु. के लगभग माइग्रेशन में खर्च हो रहे है? यदि हाँ, तो माइग्रेशन के लिए विद्यार्थियों से कुल कितनी राशि किस-किस वर्ष में संस्था ने वसूली। (घ) क्या उक्त अभियान परीक्षा एवं परिणाम पूर्ण करने में 3 माह से अधिक का समय लगता है जिससे विद्यार्थी अगली कक्षा में नियमित प्रवेश ही नहीं ले पाता है और पूरा वर्ष खराब हो जाता है? क्या विभाग उक्त योजना में माइग्रेशन की बाध्यता समाप्त करेगा तथा प्रति छात्र 1000 रु व्यय को कम करेगा। ।
स्कूल
शिक्षा
मंत्री (
कुँवर विजय
शाह ) : (क) ''रूक
जाना नहीं'' योजनान्तर्गत
कक्षा दसवीं
की परीक्षाएं
राज्य ओपन स्कूल
द्वारा
आयोजित की
जाती है। (ख) जानकारी संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार है। (ख) जी
नहीं। विदयार्थियों
को माइग्रेशन
बिना किसी
अतिरिक्त
शुल्क के नेट के माध्यम
से उपलब्ध
कराया जा रहा
है। अत:
शेषांश उद्भूत
नहीं होता। (घ) जी
नहीं। परीक्षाफल, परीक्षा
समाप्ति के
दिनांक से एक
माह के अन्दर
घोषित
कर
दिया जाता है।
शेषांश का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।
परिशिष्ट
- ''ग्यारह''
परियोजना समन्वयक के विरूद्ध कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
11. ( क्र. 220 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नोत्तरी दिनांक 21.07.2017 में मुद्रित परि. अता.प्रश्न क्रमांक 282 के प्रश्नांश (ख) का उत्तर जी नहीं श्री छोटेलाल सरावगी द्वारा माननीय न्यायालय बुढ़ार में उनकी पत्नी तथा भाईयों के नाम की भूमि पर परिवाद प्रस्तुत किया गया था? उक्त परिवाद के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्थगन दिया गया है वर्तमान में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है? प्रकरण में श्री मदन कुमार त्रिपाठी के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का निर्णय मा. न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है, दिया गया है तो माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन की प्रति उपलब्ध करावें साथ ही बताएं कि लोकायुक्त में श्री मदन त्रिपाठी के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 264/13 पंजीबद्ध होकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? (ख) क्या रचना नगर कटनी जिला कटनी निवासी द्वारा श्री मदन त्रिपाठी जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र शहडोल की गंभीर शिकायत दिनांक 03.08.2017 को मुख्य सचिव म.प्र. शासन को की जाकर दिनांक 04.09.2017 को पावती प्राप्त की है? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत की जाँच कर पूर्व प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विभाग को वापस किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों और अब तक इस विवादित अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर बनाए रखने का संरक्षण किस अधिकारी द्वारा दिया जा रहा है? इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी को दण्डित किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रकरण क्रमांक 264/13 विद्या देवी पिता श्री जयदेव प्रसाद का भूमि संबंधी प्रकरण है। प्रकरण क्रमांक 264/13 मान. लोकायुक्त में जाँच प्रकिया में विचाराधीन है। (ख) रचना नगर कटनी जिला कटनी निवासी श्री चंद्रशेखर अग्निहोत्री (राजगुरू) द्वारा मुख्य सचिव, म.प्र.शासन को प्रस्तुत, श्री मदन त्रिपाठी, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र शहडोल की शिकायत दिनांक 03.08.2017 न होकर दिनांक 31.08.2017 है। प्रकरण में कलेक्टर शहडोल से जाँच प्रतिवेदन मांगा गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
100 बिस्तर अस्पताल का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
12. ( क्र. 221 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 21 जुलाई 2017 के परि.अता. प्रश्न क्रमांक 850 के उत्तर के तारतम्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना से कब प्रस्ताव मंगाया गया? मंगाये गये प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध करावें तथा उस पर की गई कार्यवाही का विवरण दें तथा 30 बिस्तरीय सीमांक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का पूर्ण उपयोग के क्या मापदण्ड हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में अब तक की गई कार्यवाही का पूर्ण प्रतिवेदन दें। यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी और अब-तक न करने के लिये कौन दोषी है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) संचालनालय के पत्र क्र. 418 दिनांक 26.08.2017 के द्वारा प्रस्ताव मांगा गया है, लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना से प्रस्ताव की जानकारी अप्राप्त है। संचालनालय के पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। संस्था में स्वीकृत 30 बिस्तरों का पूर्ण उपयोग हेतु न्यूनतम बेड आक्यूपेंसी 80 प्रति होने का प्रावधान है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
NRX दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन पर्ची का संधारण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
13. ( क्र. 248 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डॉक्टर द्वारा NRX दवाइयों के लिये लिखे गये प्रिस्क्रिप्शन की पर्ची की छायाप्रति दवाई विक्रेता द्वारा रखे जाने का आदेश प्रदेश में कब से लागू हुआ है? (ख) दवाई विक्रेता को NRX दवाइयों की पर्ची की छायाप्रति कितने वर्ष तक रखना अनिवार्य है? (ग) शासन के इस नियम से आम जनता को क्या लाभ है? क्या इससे अपव्यय एवं देश का बहुमूल्य कागज फोटोकॉपी में व्यर्थ नहीं जा रहा है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम, 1945 के अंतर्गत खेरची औषधि विक्रय संस्थानों द्वारा NRX दवाओं के संबंध में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन/पर्ची की छायाप्रति रखने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इस संबंध में भारत सरकार से कोई आदेश प्राप्त है। अतः चाही गई शेष जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।
राँझी सिविल चिकित्सालय की चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
14. ( क्र. 288 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर केंट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय राँझी सिविल चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितना-कितना स्टॉफ स्वीकृत व पदस्थ है? (ख) सिविल चिकित्सालय राँझी की ओ.पी.डी. में आकस्मिक चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी क्या-क्या सुविधाएं, मशीनरी उपकरण व संसाधन हैं? सोनोग्राफी व एक्स-रे की क्या सुविधाएं हैं? कौन-कौन से उपकरण मशीनरी कब से खराब बेकार व बंद पड़े हैं? कौन-कौन से बदलने लायक हो गये हैं? इसके लिये कब किसने क्या कार्यवाही की है? सिविल चिकित्सालय राँझी का उन्नयन करने की क्या योजना है? इसके लिये कब क्या योजना बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) राँझी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कब कहाँ खोला गया? यदि किराये के भवन में खोला गया इसकी अनुमति कब किसने दी व निर्धारित किराया कितना है? भवन स्वामी के नाम सहित जानकारी दें। इस स्वास्थ्य केन्द्र से प्रतिदिन कितने मरीजों को स्वास्थ्य परीक्षण व अन्य चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? पदस्थ चिकित्सा एवं स्टॉफ संख्या की जानकारी दें तथा इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को संचालित करने में कितनी राशि की खपत हो रही है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्कूलों में छात्र/छात्राओं की सुरक्षा
[स्कूल शिक्षा]
15. ( क्र. 289 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों, शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं के साथ घटित होने वाली छेड़खानी, अश्लीलता, यौन उत्पीड़न, बलात्कार व हत्या जैसी जघन्य घटनाओं की रोकथाम व उनकी सुरक्षा के संबंध में कब क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं? सुरक्षात्मक क्या उपाय किये गये है? (ख) जबलपुर जिले की किन-किन शासकीय/अशासकीय स्कूलों व शिक्षण संस्थाओं में घटित जघन्य घटनाओं व गंभीर शिकायतों पर दोषी व्यक्तियों/असमाजिक तत्वों व स्कूल प्रबंधन पर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने कब क्या कार्यवाही की है वर्ष 2015-16 से 2017-18 अक्टूबर 2017 तक की जानकारी दें? (ग) जबलपुर शहर की कितनी कन्या शालाओं में छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से व असामाजिक तत्वों की अवांछित गतिविधियों को रोकने हेतु बाउंड्रीवॉल का निर्माण नहीं कराया गया है, क्यों? स्कूलों के आसपास होने वाले अतिक्रमण व आवारा तत्वों के लगने वाले जमघट को रोकने हेतु सुरक्षात्मक क्या उपाय किये गये हैं? इन शालाओं में चौकीदार की क्या व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी एवं प्रावधान संलग्न परिशष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जबलपुर शहर की समस्त कन्या शालाओं में छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बाउंड्रीवॉल का निर्माण किया गया है। अतिक्रमण एवं असामाजिक तत्वों को रोकने हेतु समय-समय पर संबंधित अधिकारी को लिखा गया है। चौकीदार का पद स्वीकृत नहीं होने से, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निविदाओं की जानकारी प्रदान करने व नियम विरूद्ध तरीके से टेंडर प्रदान की जाँच
[स्कूल शिक्षा]
16. ( क्र. 336 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा संचालित बालिका छात्रावास में भोजन (मेस व्यवस्था) हेतु निविदायें ऑनलाईन निकाले जाने हेतु शासन द्वारा आदेश जारी किये गये हैं? अगर हाँ तो आदेश की छायाप्रति व नियमावली सहित जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) क्या छिन्दवाड़ा जिले में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा 05 संचालित बालिका छात्रावासों में भोजन (मेस व्यवस्था) हेतु निविदायें ऑनलाईन निकाली गई? अगर हाँ तो ऑनलाईन निविदायें के आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करायें और इस ऑनलाईन निविदायें में किन-किन निविदाकारों ने आवेदन किया है? उन निविदाकारों की सूची नाम व पता सहित उपलब्ध करायें? (ग) क्या शासन के नियमानुसार एक लाख रूपये से उपर की राशि की निविदा ऑनलाईन निकालने के निर्देश हैं? अगर हाँ, तो छिन्दवाड़ा जिले की 05 बालिका छात्रावासों में भोजन (मेस व्यवस्था) हेतु निविदायें ऑनलाईन न निकालते हुए, टेंडर प्रदान कर दिया गया और शासन के निर्देशों की अवहेलना की गई? जिसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या उपरोक्त मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराते हुए दोषी अधिकारियों के उपर विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें भारत शासन द्वारा जारी वित्तीय मैनुअल अनुसार कार्यवाही की जाती है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा संचालित बालिका छात्रावासों में भोजन (मेस व्यवस्था) हेतु ओपन टेंडर (खुली निविदा) के आधार पर निविदा का विज्ञापन छिंदवाड़ा जिले से दो प्रादेशिक स्तर के समाचार पत्र एवं एक-एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। कुल 04 निविदाकारों ने निविदा प्रस्तुत की थी, जिसकी सूची एवं नाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु जारी वित्तीय मैनुअल अनुसार रू. 50 लाख से अधिक राशि होने पर ऑनलाइन निविदा आवश्यक है। रू. 50 लाख से कम राशि के लिए वित्तीय मैनुअल अनुसार खुली निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
100 बिस्तरों के अस्पताल को यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
17. ( क्र. 337 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परासिया में 100 बिस्तरों के अस्पताल के उन्नयन की स्वीकृति शासन द्वारा खनिज प्रतिष्ठान मद से आवंटन प्रदान करते हुये की जा चुकी है। परंतु फिर भी विभाग द्वारा अस्पताल को प्रारंभ किये जाने में विलम्ब किये जाने का क्या कारण है? (ख) क्या 100 बिस्तरों के अस्पताल के निर्माण हेतु भूमि (स्थल) का चयन कर लिया गया है? अगर हाँ, तो किस भूमि (स्थल) का चयन किया गया है? अगर नहीं तो भूमि (स्थल) का चयन नहीं किये जाने का क्या कारण है और कब तक अस्पताल हेतु भूमि (स्थल) का चयन कर लिया जायेगा? (ग) क्या आमजनों एवं मरीजों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके इसलिये परासिया में 100 बिस्तरों के अस्पताल के निर्माण हेतु वार्ड क्र.21 परासिया में मण्डी की भूमि का चयन किये जाने हेतु मेरे द्वारा श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया को पूर्व में पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया था। जिसके संबंध में तहसीलदार परासिया द्वारा अनापत्ति प्रतिवेदन देने हेतु पत्र प्रेषित कर प्रबंधक/सचिव कृषि उपज मण्डी छिन्दवाड़ा को लेख किया गया था क्या उपरोक्त मण्डी की भूमि का अस्पताल हेतु आवंटन प्रकरण का निराकृत करते हुये उपरोक्त भूमि को अस्पताल के निर्माण हेतु आवंटित किया जा चुका है? (घ) क्या परासिया में 100 बिस्तरों के अस्पताल भवन निर्माण हेतु टेंडर जारी किये जा चुके हैं अगर हाँ तो 100 बिस्तरों के अस्पताल हेतु भवन निर्माण कार्य कब से प्रारंभ कर, कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक सर्वेक्षण कर विस्तृत ड्राइंग एवं डी.पी.आर. तैयार की जा रही है प्रशासकीय स्वीकृति खनिज प्रतिष्ठान से प्राप्त होने पर ही निविदा उपरांत कार्य प्रारंभ हो सकेगा। (ख) जी हाँ। डोंगर परासिया के खसरा क्रमांक 217/01 रकवा 0.809 हेक्टेयर। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जी नहीं। (घ) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में जी नहीं समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
अस्पताल में वाहनों का संलग्नीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
18. ( क्र. 376 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में दीनदयाल चलित अस्पताल के अंतर्गत कुल कितने (वाहन) चलित संलग्न है? वे किनके निर्देश में (आदेश पर) कार्य कर रहे हैं? किस दिनांक से उक्त वाहनों द्वारा ग्रामों में जाकर उपचार प्रारंभ किया गया? (ख) उक्त वाहनों में कौन-कौन चिकित्सक, कौन-कौन नर्सें एवं कौन-कौन कंपाउंडरों की नियुक्ति है? उनकी क्या योग्यता है, सभी के नाम, पद तथा उनकी योग्यता बताएं। (ग) विगत दो वर्षों में उक्त चलित अस्पतालों ने किस-किस दिनांक को किस-किस ग्रामों में जाकर कितने व्यक्तियों के कौन-कौन से परीक्षण किये? सूची सहित जानकारी उपलब्ध करायें? साथ ही आज दिनांक तक इन्हें विभाग से किस-किस दिनांक को किस मान से कितना-कितना भुगतान किया गया है? (घ) क्या उक्त वाहनों द्वारा प्रतिदिन ग्रामों में जाकर सेवाएं नहीं दी जा रही है और न ही इनमें योग्य डॉक्टर, नर्सें, कंपाउंडर हैं? यदि नहीं, तो इसकी (आकस्मिक) समिति बनाकर जाचं कराई जावे।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) दतिया जिलें में दीनदयाल चलित अस्पताल अंतर्गत कुल 03 वाहन संलग्न है। मिशन संचालक के आदेशानुसार, अनुबंधित संस्था के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। जुलाई 2011 से उक्त वाहनों द्वारा ग्रामों में जाकर उपचार प्रारंभ किया गया। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 एवं 03 अनुसार है। (घ) जी नहीं, अनुबंध के अनुसार चलित अस्पताल द्वारा माह में 24 दिवस निर्धारित ग्रामों में जाकर सेवाएं प्रदाय करने का प्रावधान है एवं वाहनों में योग्य डॉक्टर व अन्य स्टाफ कार्यरत हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकविहीन संस्थाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
19. ( क्र. 409 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सरकारी स्कूलों को लेकर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन सिस्टम फार एजुकेशन से (यू.डी.आई.एस.आई.) से सर्वे कराया गया था कि देश में शिक्षकविहीन संस्थाएं संचालित हो रही है जिसमें मध्यप्रदेश देश में नं.1 पर है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्या यह खुलासा संसद में पेश रिपोर्ट से हुआ है कि मध्यप्रदेश के 4837 स्कूलों में शिक्षक नहीं पदस्थ है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के प्रकाश में उपरोक्त रिपोर्ट क्या वर्ष 2015-16 को लेकर जारी की गई है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के प्रकाश में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों की कमी को पूरी करने के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये? यदि नहीं, किये गये तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्मेशन सिस्टम फॉर एज्यूकेशन से (यू.डी.आई.एस.आई.) के माध्यम से प्रतिवर्ष शासकीय एवं निजी शालाओं में 30 सितम्बर की स्थिति में शालावार उपलब्ध संसाधनों जैसे- छात्र संख्या, परीक्षा फल, पाठ्यपुस्तक, गणवेश, शाला प्रबंधन समिति एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है। (ख) एवं (ग) राज्य में उपलब्ध यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्मेशन सिस्टम फॉर एज्यूकेशन की जानकारी के अनुसार 4811 शालाएं शून्य शिक्षकीय हैं। (घ) सीधी भर्ती अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति के लिये म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियमों में संशोधन एवं पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।
शास. चिकित्सालय में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
20. ( क्र. 447 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र नागदा, खाचरौद के शास. चिकित्सालय नागदा एवं खाचरौद में महिला चिकित्सकों के कुल कितने स्वीकृत पद हैं? (ख) क्या वर्तमान में एक भी महिला चिकित्सक पदस्थ नहीं होने से महिला मरीजों एवं प्रसुताओं को काफी परेशानी होती हैं तथा गई बार इन्हें गम्भीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में रेफर किया जाता है तथा ऐसे में कई बार प्रसुताओं, गर्भस्थ शिशु की असामयिक मृत्यु भी हो जाती हैं? यदि हाँ, तो शास. चिकित्सालय नागदा एवं खाचरौद में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी एवं महिला चिकित्सकों की नियुक्ति होने तक वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जा रही है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विभाग अंतर्गत महिला चिकित्सक के नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं है। सिविल अस्पताल नागदा एवं सिविल अस्पताल खाचरौद में स्त्रीरोग विशेषज्ञ के 01-01 पद स्वीकृत है। (ख) जी नहीं, स्त्रीरोग विशेषज्ञ की अत्यधिक कमी के कारण पद रिक्त है परंतु एन.एच.एम. अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरलाग्राम में डॉ. तनुजा भावसार की पदस्थापना है एवं वे विगत 02 माह से चिकित्सा अवकाश पर हैं। सि.अ. खाचरौद में डॉ. गीता रेवाडिया, संविदा चिकित्सक (एन.एच.एम.) पदस्थ हैं। केस रेफर करने के दौरान प्रसूता अथवा शिशु की मृत्यु के संबंध में एक भी प्रकरण की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सुरक्षित प्रसव एवं नवजात शिशु की देखभाल हेतु सिविल अस्पताल नागदा में दो चिकित्सक तथा 07 स्टॉफ नर्स तथा सि.अ. खाचरौद में पदस्थ 02 चिकित्सक एवं स्टॉफ नर्स एस.बी.एस. (Skill Birth Attendant) प्रशिक्षित हैं, अतः उपलब्ध स्टॉफ द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। नव नियुक्त चिकित्सकों में से डॉ. मीरा सोनी, चि.अ. तथा डॉ. शारदा दांगी, चि.अ., डॉ. अभिषेक निगम, चि.अ. की पदस्थापना खाचरौद की गई है परंतु उक्त चिकित्सकों द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया। स्त्रीरोग विशेषज्ञ की पदस्थापना अथवा पी.जी. योग्यता चिकित्सक की पदस्थापना उपलब्धता होने पर की जा सकेगी।
अस्थायी हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य की पदस्थापनाएं
[स्कूल शिक्षा]
21. ( क्र. 452 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में कितने हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अस्थायी प्राचार्य कार्यरत हैं? इनमें कितने वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक वर्ग-2 है। (ख) क्या प्राचार्य पद पर अस्थायी रूप से कार्य करने वाले अध्यापक वर्ग 1,2 को प्राचार्य पद पर कार्य करने का कोई प्रशिक्षण दिया जाता हैं? यदि हाँ, तो 1 जनवरी 2015 के बाद प्रश्नांश (क) के प्राचार्यों को कब-कब प्रशिक्षण दिया गया, किन-किन अस्थायी प्राचार्यों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया? (ग) प्रश्नांश (ख) सम्बन्धी अस्थायी प्राचार्यों को क्या कोई अतिरिक्त लाभ दिया जाता है? या प्राचार्य पद पर कार्य करने का कोई "अनुभव प्रमाण पत्र" दिया जाता है? यदि हाँ, तो उक्त अवधि में उक्त जिले में कितनों को प्रमाण पत्र विभाग द्वारा दिये गए तथा कितनों की सेवा-पुस्तिका में उक्त प्राचार्य पद पर कार्य करने की तिथि कार्यकाल अंकित किया गया? यदि नहीं, तो प्राचार्य पद पर गलती के लिए कितनों को किस-किस तरह से दंडित किया गया? दंडित अस्थायी प्राचार्यों के नाम बताएं? (घ) उक्त अवधि में कितने अस्थायी प्राचार्य पर आर्थिक अनियमितता एवं अन्य अनियमितता की किस-किस प्रकार की कार्यवाही की गई? क्या प्रदेश में वरिष्ठ अध्यापकों को हाईस्कूल प्राचार्य पद पर प्रमोशन की कोई प्रक्रिया प्रचलन में है, यदि हाँ, तो अवगत कराएं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) मंदसौर जिलार्न्तगत 103 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्राचार्य का पद रिक्त होने के फलस्वरूप प्राचार्यों का अस्थाई प्रभार दिया गया है। इनमें से 40 वरिष्ठ अध्यापक एवं 54 अध्यापक वर्ग-2 है। (ख) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। जी नहीं, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जिलार्न्तगत प्राचार्य पद पर गलती के लिए किसी भी अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी को वर्तमान में दण्डित नहीं किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार। जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अध्यापक संवर्ग की अनुकंपा नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
22. ( क्र. 456 ) श्री संजय शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के किसी व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है, या नहीं? (ख) क्या आश्रित व्यक्ति की अनुकंपा नियुक्ति के लिये डी.एड./बी.एड. एवं व्यापम परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता है? (ग) क्या जनहित में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये सम्बंधित व्यक्ति की नियुक्ति हेतु डी.एड./बी.एड. एवं व्यापम परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को समाप्त कर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) वर्तमान में भारत सरकार का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रभावशील है, जिसका अनुपालन संवैधानिक बाध्यता है। उक्त प्रावधानों के तहत विनिदिष्ट शर्तों को शिथिल करने राज्य शासन द्वारा भारत सरकार को पत्र लिखा गया है। भारत सरकार से शिथिलीकरण हेतु मार्गदर्शन अपेक्षित है।
रीवा एवं सतना के जिला चिकित्सालयों में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई में अनियमितता
[चिकित्सा शिक्षा]
23. ( क्र. 460 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग अंतर्गत संजय गाँधी एवं गाँधी मेमोरियल अस्पताल रीवा एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय सतना में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई हेतु बिन्ध्या इंजीनियरिंग, एलाइड एयरप्रोडक्ट के रेट एस.आर.के. इंडस्ट्रीज सतना से कम थे? यदि हाँ, तो फिर एस.आर.के. इंडस्ट्रीज सतना का ही टेंडर क्यों स्वीकृत किया गया? (ख) क्या उक्त कम्पनी का टेंडर एक वर्ष के लिए था, लेकिन विगत तीन वर्षों से ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई की जा रही है, यदि हाँ, तो क्यों? क्या कभी ऑक्सीजन की शुद्धता की माप की गई, यदि नहीं, तो क्यों? क्या जनवरी, 2017 से अगस्त, 2017 तक जिला अस्पताल सतना में 1385 नवजात शिशु भर्ती हुए जिनमें 237 नवजात शिशुओं की ऑक्सीजन की वजह से मृत्यु हुई है, क्या उक्त मौतें गुणवत्ताविहीन ऑक्सीजन की वजह से हुई हैं, यदि हाँ, तो संबंधित के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? टेंडर क्यों नहीं निरस्त किया गया? (ग) क्या उक्त कम्पनी जम्बो सिलेंडर सतना अस्पताल में 180 रूपये में एवं रीवा अस्पताल में यही सिलेंडर 540 रूपये में सप्लाई किया जा रहा है, जबकि सतना से रीवा की दूरी महज 50 कि.मी. है, लेकिन रेट में तीन गुना का फर्क क्यों? (घ) क्या उक्त दोनों अस्पतालों में जम्बो सिलेंडर के स्थान पर छोटे सिलेंडर सप्लाई किये गए हैं? यदि हाँ, तो क्या जाँच कराकर किये गए करोड़ों रूपये के भ्रष्टाचार के दोषियों को दण्डित किया जाएगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) मेसर्स एस.आर.के. इन्डस्ट्रीज, सतना के दिनांक 10 फरवरी, 2017 तृतीय निविदा आमंत्रण में स्वीकृत न्यूनतम दर पर ऑक्सीजन सिलेण्डर की सप्लाई प्राप्त की जा रही है। निविदा अवधि 01 वर्ष के लिये दिनांक 09 फरवरी, 2018 तक वैध है। ऑक्सीजन की शुद्धता का प्रमाण पत्र संबंधित प्रदायकर्ता फर्म द्वारा दिया जाता है। शिशुओं की मृत्यु विभिन्न कारणों से हुई है। ऑक्सीजन की वजह से कोई मृत्यु नहीं हुई है। (ग) जम्बो साइज सिलेण्डर की दर रूपये 490/- प्रति सिलेण्डर स्वीकृत है, जिसमें लोडिंग, अनलोडिंग एवं टैक्स की दरें भी शामिल है। जिला चिकित्सालय सतना में मेसर्स एस.आर.के. गैस इंडस्ट्रीज सतना द्वारा 181/- वेट/जी.एस.टी. दर से जम्बों ऑक्सीजन सिलेण्डर की रिफलिंग की जा रही है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शाला भवनों का मरम्मतीकरण
[स्कूल शिक्षा]
24. ( क्र. 481 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर, चंदला अंतर्गत वर्तमान में ऐसे कितने प्राथ./माध्य./हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय हैं, जो भवनविहीन हैं एवं कितने विद्यालयों के भवन जर्जर अवस्था में हैं सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त भवनविहीन/जर्जर भवन वाले विद्यालयों के नवीन भवन निर्माण हेतु शासन की कोई मंशा है तो अवगत करावें। (ग) विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर, चन्दला अंतर्गत ऐसे कितने शाला भवन हैं, जिनकी भूमि का सीमांकन कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है? अतिक्रमण मुक्त भूमि पर कितने विद्यालयों की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराया गया है? सूची उपलब्ध करावें, जिन विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल नहीं है, उन विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो अवगत करावें? (घ) प्रश्नकर्ता के पत्र क्रं. 1078 दिनांक 19.07.2017 पर आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा बाउण्ड्रीवाल निर्माण स्वीकृत किये जाने से संबंधित क्या कार्यवाही की गई? यदि स्वीकृति की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है तो कब तक स्वीकृत किये जायेंगे समय-सीमा बतावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर, चंदला अंतर्गत कोई भी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनविहीन नहीं है। 13 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के भवन, अतिरिक्त कक्ष जर्जर है। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। भवनविहीन हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है एवं जर्जर अवस्था वाले भवनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) शासकीय शालाओं के भवन निर्माण की योजनान्तर्गत त्रिवर्षीय कार्ययोजना की सैद्धांतिक सहमति विभाग के आदेश दिनांक 06.11.2017 द्वारा जारी की गई है। आगामी कार्यवाही प्रचलित है। (ग) विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर एवं चंदला अंतर्गत ऐसी कोई शाला में अतिक्रमण नहीं है, जिन पर सीमांकन कराकर बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराया गया है। बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण के लिए विभाग के बजट में योजना प्रावधानित है। (घ) प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 1078 दिनांक 19.07.2017 के संबंध में आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र छतरपुर को राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 5315, दिनांक 24.07.2017 से आवश्यक कार्यवाही के निर्देश देते हुए, निज सचिव मान. विधायक विधानसभा क्षेत्र 48 महाराजपुर को अवगत कराया गया। छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। जिले की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018-19 में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जावेगा। भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जावेगा। भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर बाउन्ड्रीवॉल निर्माण की स्वीकृति जारी की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कार्यों का ब्यौरा एवं चिकित्सकीय व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
25. ( क्र. 496 ) श्री मधु भगत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग जिला बालाघाट के परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाये गये? नियुक्त कार्य एजेंसी के नाम सहित बताएं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्य में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हैं? कितने अपूर्ण हैं? उक्त कार्य में से किस-किस कार्य के लिये किस-किस कार्य एजेंसी/व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस दिनांक का चेक/ड्राफ्ट क्रमांक एवं नगद राशि के रूप में किया गया? भुगतान की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा देवें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में समाहित है।
व्यायाम शिक्षकों की समस्या समाधान विषयक
[स्कूल शिक्षा]
26. ( क्र. 497 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सन् 2006 से प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक शालाओं में भर्ती किये गए सभी व्यायाम शिक्षकों को संविदा वर्ग तीन/सहायक अध्यापक में संविलियन किया गया है, जबकि उसके पूर्व व्यायाम शिक्षकों की भर्तियां हुई है चाहे वह नियमित, शिक्षाकर्मी, संविदा सभी वर्ग दो में हुई है सन् 2006 से व्यायाम शिक्षकों का स्तर गिराने का क्या कारण हैं? (ख) क्या प्रदेश की शालाओं में पदस्थ व्यायाम शिक्षक जो कि अलग-अलग वर्ग (नियमित, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक) के हैं, से क्या समान कार्य कराया जाता है? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा न्यायालय के निर्णयानुसार समान कार्य समान वेतन समान पद के नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? उच्चतर माध्यमिक शालाओं में उक्त पद वर्ग तीन का पद क्यों स्वीकृत किया गया? जबकि यह पद वर्ग दो स्तर का था? (ग) प्रदेश में व्यायाम शिक्षकों की भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता सी.पी.एड. रखी गई है, जबकि यह कोर्स तात्याटोपे शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी में ही संचालित किया जा रहा था वह भी सन् 2013-14 में बंद कर दिया गया है, क्या प्रदेश की एकमात्र संस्था में संचालित किसी कोर्स को प्रदेश स्तर की भर्ती के लिये निर्धारित योग्यता माना जा सकता है? (घ) सन् 2010 के बाद से पद रिक्त होते हुये भी संविदा व्यायाम शिक्षकों की भर्ती नहीं किये जाने का क्या कारण है? अध्यापक संवर्ग के व्यायाम शिक्षकों को पदोन्नत प्रतिनियुक्ति एवं नई पद संरचना कर लाभ के अवसर देने की शासन की क्या योजना है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) संविदा शाला शिक्षक नियम 2005 में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक) के पद पर नियुक्ति का प्रावधान है। तीन वर्ष की सेवा उपरांत नियम 2008 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार सहायक अध्यापक (व्यायाम) के पद पर नियुक्त किया जाता है। 2006 के पूर्व वर्ष 1998 में इनकी नियुक्ति शिक्षाकर्मी वर्ग-2 के पद पर हुई थी। (ख) वर्ष 1998 में शिक्षाकर्मी योजना में यह पद वर्ग-2 का था संविदा शाला शिक्षक में श्रेणी-3 का है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के सभी समवर्गीय पद यथा व्यायाम, गायन वादन एवं प्रयोग शाला संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 स्तर के ही है। (ग) जी नहीं, डी.पी.एड है। तत्याटोपे शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी में सी.पी.एड. वर्ष 2001 तक संचालित रहा। इसके उपरांत माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के परिपत्र क्रमांक 182/विघोचित/पाठ्यक्रम पू.पा/शा.शि./2001 भोपाल दिनांक 27.04.2001 के द्वारा सी.पी.एड पाठ्यक्रम का नाम परिवर्तन कर डी.पी.एड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम कर दिया है जो वर्तमान में संचालित है। (घ) प्रशासनिक कारणों से नियुक्ति नहीं की गई। वर्तमान में पात्रता परीक्षा आयोजित कर नियोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त संचालक एवं जिला परियोजना समन्वयक की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 551 ) श्री सतीश मालवीय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ लोकायुक्त इन्दौर में कोई प्रकरण दर्ज किया गया है? यदि हाँ, तो कब एवं क्यों एवं इस प्रकरण के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (ख) म.प्र. में ऐसे कितने जिले है? जहाँ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक ही अधिकारी को प्रमुख तीन पद संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक के प्रभार दिये गये हैं? (ग) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दोषी अधिकारी को जिला/संभाग के तीनों प्रमुख पदों का दायित्व देने के पीछे क्या मंशा है? क्या एक ही अधिकारी द्वारा तीनों पदों का दायित्व निर्वहन करने से शिक्षा विभाग के कार्यों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है? क्या ऐसे कार्यों से शासन की छवि धूमिल नहीं हो रही?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। शिक्षण संस्थाओं की मान्यता जारी किए जाने के तद्समय प्रचलित विभागीय नियम/प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के कारण विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त इंदौर द्वारा दिनांक 24.11.2016 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23.02.2012 में सर्तकता एजेंसी द्वारा डाले गये छापे/ट्रेप के प्रकरणों में पकड़े गये लोकसेवक का अन्यत्र स्थानांतरण के निर्देश है, संबंधित अधिकारी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण ट्रेप अथवा छापे का नहीं है। तथापि विभाग द्वारा संबंधित लोक सेवक का इंदौर से जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन के पद पर पूर्व में स्थानान्तरित किया जा चुका है। (ख) म.प्र. में उज्जैन जिला अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एवं जिला परियोजना समन्वयक का प्रभार दिया गया है। (ग) प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रभार दिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालय एवं छात्रावास के वार्डनों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
28. ( क्र. 552 ) श्री सतीश मालवीय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में जिन वार्डनों को तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन वार्डनों को हटाकर उनका प्रभार अन्य शिक्षिकाओं को देने के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र से कौन-कौन से निर्देश कब-कब प्राप्त हुए हैं? (ख) राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश के अनुसार उज्जैन जिले में कितनी वार्डनों का तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर उन्हें हटाकर अन्य शिक्षिकाओं को प्रभार सौंपा गया है? ऐसी कितनी वार्डन हैं, जिनको तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर पुनः तीन वर्ष के लिये प्रभार सौंपा गया तथा अन्य प्राप्त आवेदनों को किस आधार पर निरस्त किया गया? छात्रावास वार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) उज्जैन जिले में ऐसी कितनी वार्डन हैं? जिनको समय पूर्ण होने के पश्चात् भी राज्य शिक्षा केन्द्र के नियमों की अनदेखी कर नहीं हटाया गया? क्या शासन नियमों की अनदेखी करने वाले संबंधित अधिकारी पर कोई कार्यवाही करेगा? यदि कार्यवाही की जावेगी तो कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) जिले में दो वार्डनों श्रीमती अनिता पागे के.जी.बी.व्ही. उज्जैन एवं श्रीमती ममता डोडिया बालिका छात्रावास नजरपुर-घटिया का कार्यकाल 03 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इन स्थानों पर लिंक शाला से शिक्षिका की असहमति होने के कारण वर्तमान में कार्यरत वार्डनों का राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के पत्र क्रमांक/राशिके/एसजीयू/2017/7420 भोपाल दिनांक 09/10/2017 के अनुसार कार्यरत शिक्षिका को वर्तमान सत्र तक यथावत रखने की कार्यवाही प्रचलन में हैं। शेष वार्डन का कार्यकाल 03 वर्ष पूर्ण न होने के कारण यथावत रखा गया है। जिले में किसी भी वार्डन को पुन: 03 वर्ष का प्रभार नहीं सौंपा गया हैं। वार्डनों की छात्रावासवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
श्योपुर जिला चिकित्सालय का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
29. ( क्र. 595 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 100 बिस्तरीय चिकित्सालय श्योपुर को 200 बिस्तरीय में उन्नयन हेतु वर्ष 2017-18 के बजट में टोकन बजट प्रावधान किया गया था एवं संस्था के उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो उक्त प्रचलित कार्यवाही को पूर्ण करके कब तक चिकित्सालय के उन्नयन का प्रशा. स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा? इसे जारी करने में विलम्ब का कारण भी बतावें? (ख) क्या उक्त आदेश जारी करने में विलम्ब के कारण चिकित्सालय में वर्तमान तक उन्नयन के पूर्व की स्थिति विद्यमान है, नतीजतन मरीजों को उपचार कराने में जगह के अभाव व अन्य कई कारणों से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वे चिकित्सालय के उन्नयन के लाभ से वंचित बने हुए हैं? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन जिले के मरीजों के हित में चिकित्सालय के उन्नयन का प्रशा. स्वीकृति आदेश शीघ्र जारी करेगा तद्नुसार 200 बिस्तरीय चिकित्सालय को विधिवत् प्रारंभ करावाएगा व कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ख) जी, हाँ। वर्तमान में जिला चिकित्सालय श्योपुर 100 बिस्तर के मान से संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर 100 बिस्तर के मान से सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मरीजों की संख्या वृद्धि होने पर अतिरिक्त पलंग बढ़ाकर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती रही हैं। (ग) जी, हाँ। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।
रिक्त पद एवं आई.सी.यू. की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
30. ( क्र. 596 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिला चिकित्सालय में वर्तमान में प्रथम श्रेणी सर्जरी विशेषज्ञों/अन्य विशेषज्ञों के कौन-कौन से पद स्वीकृत/भरे व कब से व किन कारणों से रिक्त पड़े हैं? इन्हें भरने हेतु क्या प्रयास किये गये? कब तक भरे जावेंगे? (ख) चिकित्सालय में दिनांक 11.07.2017 से वर्तमान तक आई.सी.यू. वार्ड में कितने गंभीर मरीजों को भर्ती किया? के नाम, पते बतावें, कितने गंभीर मरीजों को (हेड इन्जूरी एवं हृदय रोगियों को छोड़कर) अन्यत्र रेफर किया व क्यों बतावें? (ग) क्या चिकित्सालय में प्रथम श्रेणी सर्जिकल विशेषज्ञों के दोनों पद सहित अन्य विशेषज्ञों के पद रिक्त होने व आई.सी.यू. का नियमित संचालन न होने से जिले के सभी बीमारियों के गंभीर मरीजों को अब भी ऑपरेशन/उपचार सुविधाओं के अभाव में अन्यत्र जाना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो क्या शासन रिक्त पदों को शीघ्र भरेगा व आई.सी.यू. को नियमित संचालित करवाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रदेश में पुनरीक्षित दीन दयाल अंत्योदय उपचार योजना अंतर्गत जिला चिकित्सालयों में सुपर स्पेशलिटी ऑपरेशनों हेतु प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर सहित 12 जिलों को शामिल किया गया है? क्या शासन प्रश्नांश (क) एवं (ग) में वर्णित स्थिति के मद्देनजर श्योपुर जिले को भी इस योजना में शामिल करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक
स्वास्थ्य
परिवार
कल्याण
मंत्री ( श्री
रुस्तम सिंह ) : (क)
स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त
संबंधी जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''अ'' अनुसार
है। विशेषज्ञ/चिकित्सकों
के पद, प्रदेश
में
विशेषज्ञ/चिकित्सकों
की कमी के शत् प्रतिशत
पदपूर्ति
नहीं है। पदपूर्ति
एक सतत्
प्रक्रिया है, निश्चित
समयावधि बताई
जाना संभव
नहीं है। (ख) जानकारी
निरंक है। जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''ब'' अनुसार
है। (ग) जी
नहीं, जिला
चिकित्सालय
श्यौपुर में
सर्जरी योग्यता
के 02
चिकित्सक
कार्यरत हैं
एवं 07
विशेषज्ञ व 17 पी.जी.
योग्यताधारी
चिकित्सक/संविदा
चिकित्सक
कार्यरत हैं
एवं आमजन को
आवश्यक
सुविधाएं
उपलब्ध करा
रहे है। अधिकांश
मरीजों का
श्यौपुर में ही
उपचार दिया
जाता है एवं
अति गंभीर
मरीजों को ही
अन्यत्र रैफर
किया जाता है।
आई.सी.यू.
संचालन हेतु
चिकित्सकों
को प्रशिक्षण
संबंधी
कार्यवाही
प्रचलन में है।
(घ) जी हाँ। प्रदेश
में चिन्हित 12
चिकित्सालयों
में प्रथम चरण
में ''पुनरीक्षित
दीनदयाल
अंत्योदय
उपचार योजना'' अंतर्गत
सुपर स्पेशिलिटी
ऑपरेशन
पब्लिक
प्रोसिजर्स
की सुविधा उपलब्ध
कराये जाने
संबंध में
निर्णय लिया
गया है एवं
आगामी
कार्यवाही
प्रारंभ हो
चुकी है। अतः
वर्तमान सूची
में श्यौपुर
को सम्मिलित किया
जाना संभव
नहीं होगा। आगामी
चरणों में
मापदण्ड के
आधार पर चयन
हेतु विचार
किया जा सकेगा।
परिशिष्ट
- ''सोलह''
मुस्कुरा स्कूल का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र.
626 ) श्री
शैलेन्द्र
पटेल : क्या
स्कूल शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) प्रदेश
में स्कूलों
के उन्नयन की
क्या
प्रक्रिया है
तथा
प्रक्रिया के
पालन में कौन-कौन
से बिन्दु और
मापदंड शामिल
किए जाते हैं
ब्यौरा दें? क्या
स्कूल के उन्नयन
में गांव की
आबादी छात्र
संख्या से
अधिक महत्वपूर्ण
है? (ख) क्या
इछावर
विधानसभा
क्षेत्र के
ग्राम मुस्कुरा
के स्कूल का
हायर सेकेण्डरी
स्कूल में
उन्नयन
ग्राम की
आबादी कम होने
के कारण नहीं
किया जा रहा
है? यदि हाँ,
तो क्या
अनिवार्य
शिक्षा
अधिनियम में
इसका उल्लेख
है, यदि हाँ,
तो ब्यौरा
उपलब्ध
कराएं? (ग) मुस्कुरा
हाईस्कूल
में कितने
विद्यार्थी
अध्ययनरत हैं
गत 3 वर्ष के
दौरान कक्षा 8
से 10वीं तक
कक्षावार
वर्षवार दर्ज
विद्यार्थियों
की जानकारी
दें?
प्रश्नानुसार
बालक एवं
बालिकाओं का
पृथक-पृथक ब्यौरा
उपलब्ध
कराएं? (घ) क्या मुस्कुरा
स्कूल का उन्नयन
प्रस्तावित
है? यदि हाँ,
तो कब तक कर
दिया जाएगा?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री (
कुँवर विजय
शाह ) : (क) निःशुल्क
और अनिवार्य
बाल शिक्षा
अधिकार अधिनियम
2009
अंतर्गत
प्राथमिक
शाला से माध्यमिक
शाला में
उन्नयन हेतु
निर्धारित नीति
अनुसार यदि
क्षेत्र के
भीतर किसी बसाहट
या पड़ोस की
सीमा के भीतर
तीन कि.मी. की
परिधि में कोई
मिडिल स्कूल
की सुविधा
उपलब्ध नहीं
हैं और 11 से 14 वर्ष की
आयु के कम से
कम 12
बच्चे उपलब्ध
है तो राज्य
सरकार ऐसी
बसाहट में
मिडिल स्कूल
की सुविधा
उपबंध करने का
प्रावधान है। माध्यमिक
शाला से
हाईस्कूल एवं
हाईस्कूल से
हायर
सेकेण्डरी के
उन्नयन हेतु
निर्धारित
नीति पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-एक
अनुसार है। (ख) माध्यमिक
शाला से
हाईस्कूल एवं
हाईस्कूल से हायर
सेकेण्डरी
स्कूल में
उन्नयन हेतु
नीति पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-एक
अनुसार है। वर्ष
2017-18 में
शाला उन्नयन
की कार्यवाही
प्रचलन में है।
अतः शेषांश का
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ग) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे परिशिष्ट
के प्रपत्र-दो
अनुसार है। (घ) शाला
का उन्नयन
हेतु परीक्षण
प्रक्रियाधीन
है। उन्नयन
हेतु वित्तीय
संसाधनों की
उपलब्धता भी
विचारणीय है। निश्चित
समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
वीरपुर डेम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
32. ( क्र. 627 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा इछावर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम वीरपुर डेम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कराया गया हैं? यदि हाँ, तो निर्माण एजेंसी कौन थी? भवन की लागत, निर्माणकर्ता, निर्माण अवधि आदि का ब्यौरा दें? (ख) क्या भवन बनकर तैयार हो गया है, यदि हाँ, तो क्या निर्माण एजेंसी द्वारा विभाग को सुपुर्द कर दिया है? यदि हाँ, किस दिनांक को भवन सुपुर्द किया गया हैं? (ग) तैयार किए गए भवन में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी? अस्पताल में स्वीकृत स्टाफ के विरूद्ध पदस्थ कर्मचारियों तथा रिक्त पदों का ब्यौरा दें। (घ) क्या भवन का लोकार्पण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक लोकार्पण कर नए भवन में अस्पताल प्रारंभ होगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। स्वास्थ्य विभाग। भवन की लागत 125.79 लाख है, भवन का निर्माण कार्य श्री अमजद अली ठेकेदार द्वारा किया गया, अनुबंध अनुसार कार्य की समयावधि 15 माह थी, उक्त भवन का निमार्ण कार्य 17 माह 18 दिन में पूर्ण हुआ। (ख) जी हाँ, जी हाँ। दिनांक 04.11.2016 को भवन हस्तांतरित। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। लोकार्पण हेतु जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर को भेजी गई है। भवन में वर्तमान में संस्था संचालित है।
हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूलों के भवन निर्माण की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
33. ( क्र. 640 ) श्री
हरवंश राठौर :
क्या स्कूल
शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि
(क) बण्डा
विधानसभा
क्षेत्रान्तर्गत
विगत 5 वर्षों
में प्रश्न
दिनांक तक
कितने हाईस्कूल/हायर
सेकेण्डरी
विद्यालय
उन्नयन किए गए
हैं? (ख) उन्नयन
उपरांत ऐसे
कौन-कौन से
हायर
सेकेण्डरी/हाईस्कूल
शालाएं हैं जो
भवनविहीन एवं
माध्य.शाला/प्राथ.
शाला में
संचालित हो रही
हैं? (ग) भवनविहीन
हायर
सेकेण्डरी/हाईस्कूल
शालाओं में कब
तक भवनों की
स्वीकृति
प्रदान की
जावेगी?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री (
कुँवर विजय
शाह ) : (क) जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
के प्रपत्र ''क'' अनुसार।
(ख) जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
के प्रपत्र ''ख''' अनुसार
है। (ग) भवन निर्माण
वित्तीय
संसाधनों की
उपलब्धता पर
निर्भर है।
निश्चित
समय-सीमा
बताना
संभव
नहीं है।
टोंककला के अधूरे स्कूल भवन का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
34. ( क्र. 675 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा सोनकच्छ विधान सभा के ग्राम पंचायत में हायर सेकेण्डरी स्कूल के छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल भवन स्वीकृत किया गया था? (ख) क्या ग्राम टोंककला में स्कूल भवन स्वीकृत होकर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, जिसका कार्य अधूरा ही छोड़ दिया गया, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पढ़ाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? (ग) क्या शासन छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उक्त अधूरे स्कूल भवन को पूरा करने हेतु राशि स्वीकृत करेगा या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल टोंककला के भवन निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन म.प्र. द्वारा निर्माण का कार्य 75 प्रतिशत फाउंडेशन स्तर एवं 25 प्रतिशत प्लिंथ स्तर पर पूर्ण कर वर्तमान में अपूर्ण एवं बंद है। (ग) निर्माण एजेन्सी वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन म.प्र. भोपाल द्वारा शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल टोंककला के निर्माण हेतु वर्ष 2017 में पुनरीक्षित प्राक्कलन दिया गया है, जिसके परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल उन्नयन करना
[स्कूल शिक्षा]
35. ( क्र. 677 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग प्रदेश के नौनिहाल छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए समय-समय पर स्कूलों का उन्नयन करता है? यदि हाँ, तो सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र में कितने और कहाँ-कहाँ पर किन-किन वर्ग में स्कूलों का उन्नयन किया गया है? (ख) क्या शासन द्वारा नगर पिपलरावां में विगत 30 वर्षों से चल रहे शासकीय हाईस्कूल को कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने हेतु कोई कार्यवाही प्रचलित है या नहीं? यदि हाँ, तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं? (ग) क्या शासन पिपलरावां व आस-पास के क्षेत्र के लगभग 20-25 ग्रामों की सैकड़ों बालिकाओं को कक्षा 10वीं के पश्चात हायर सेकेण्डरी स्कूल में अध्ययन हेतु आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु भविष्य में पिपलरावां को कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल की सौगात दी जावेगी या नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कन्या शाला हेतु पृथक से प्रावधान न होने से कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कन्या हाईस्कूल पीपलरावां की छात्राएँ पूर्व से संचालित उ.मा.वि. (सह-शिक्षा) में अध्ययन हेतु जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संविदा से अध्यापक संवर्ग में संविलियन हेतु शर्तों का पालन
[स्कूल शिक्षा]
36. ( क्र. 695 ) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर मालवा जिले में वर्ष 2013 से संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1,2 एवं 3 के पदों पर कितनी नियुक्तियों प्रदान की गई है? (ख) क्या नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों का पुलिस सत्यापन एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रमाण-पत्र के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, उनकी जानकारी नामवार पदवार एवं संस्थावार उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई जानकारी दें? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के नाम पदनाम, कार्यरत संस्था की जानकारी दें और इनके विरूद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी? (घ) सेवा शर्तें पूर्ण नहीं करने वाले कितने अध्यापक हैं, जिनका संविलियन कर दिया गया है? इसके लिये कौन अधिकारी जवाबदार है, शासन क्या कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) आगर मालवा जिले में वर्ष 2013 में की गई नियुक्तियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उत्कृष्ट विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रांरभ कराया जाना
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 717 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभ कराया गया है? (ख) यदि हाँ, तो बतावें कि सागर जिले के किस-किस उत्कृष्ट विद्यालय में कौन-कौन से ट्रेडों को स्वीकृति दी गयी हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार बतावें कि शिक्षा सत्र 2017-18 में उक्त विद्यालयों में स्वीकृत ट्रेडों में से किस-किस विद्यालय के किस-किस ट्रेड में कितने छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार प्रवेशित छात्र-छात्राओं को संबंधित विषय के अध्यापन हेतु क्या वांछित पात्रताधारी शिक्षक/प्रशिक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है? अथवा नहीं? यदि नहीं, तो इन छात्र-छात्राओं के अध्यापन की व्यवस्था क्या है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) सागर जिले के 12 उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालयों में संलग्न परिशिष्ट अनुसार ट्रेड की स्वीकृति दी गई है। (ग) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) सागर जिले के 12 उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालयों में से 11 उ.मा.विद्यालयों में स्वीकृत ट्रेड के विरुद्ध पात्रताधारी शिक्षक/प्रशिक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष 01 विद्यालय शा.उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय राहतगढ़ में स्वीकृत दो ट्रेड में एक ट्रेड आई.टी./आई.टी.ई.एस. पात्रताधारी प्रशिक्षित शिक्षक/प्रशिक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है, केवल एक शाला में एक ट्रेड हेल्थ केयर में पात्रताधारी प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इस ट्रेड का अध्यापन वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत जीव विज्ञान विषय के वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कराया जा रहा है।
प्रदेश में असिस्टेंट सर्जन, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के स्वीकृत पदों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
38. ( क्र. 740 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में असिस्टेंट सर्जन, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से नवम्बर, 2017 की स्थिति में कितने भरे हैं तथा कितने रिक्त हैं, पूर्ण पद नहीं भरने के क्या कारण है? रिक्त पदों की जिलावार जानकारी दी जावें? (ख) क्या प्रदेश के चिकित्सकों की अन्य राज्यों की तुलना में वेतनमान कम होने के कारण प्रदेश में सेवा करने के बजाय अन्य प्रदेशों में सेवा कार्य करने में रूचि लेते है? म.प्र. की एवं अन्य राज्यों के वेतनमान की तुलनात्मक स्थिति की जानकारी दी जावें? (ग) म.प्र. लोक सेवा आयोग की परीक्षा किस वर्ष हुई तथा उक्त समय में प्रदेश में कितने पद रिक्त थे, कितने डॉक्टर पी.एस.सी. में सिलेक्ट हुये तथा कितनों ने ज्वॉइन नहीं किया? संख्या, सन् सहित पूर्ण जानकारी दी जावें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर कार्यवाही जारी है परंतु प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्याधिक कमी है अत: स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञों के शत् प्रतिशत पदों की पूर्ति किये जाने में कठिनाई हो रही है, विशेषज्ञ के 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है परंतु वर्तमान में माध्यम उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति संबंधी प्रकरण प्रचलित होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी है। चिकित्सकों की भर्ती हेतु 2015 में 1896 चिकित्सकों का मांग पत्र प्रेषित किया था परंतु मात्र 726 चयनित चिकित्सकों की सूची प्राप्त हुई है। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, म.प्र. लोक सेवा आयोग को पुन: 1277 चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु मांग-पत्र प्रेषित किया जा रहा है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) चिकित्सा अधिकारी का पद द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद है, इस पद पर केन्द्र द्वारा स्वीकृत वेतनमानों को राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है, प्रदेश में चिकित्सा अधिकारी का पद वेतनमान 15600-39100 एवं ग्रेड-पे 5400 में स्वीकृत है। केन्द्र सरकार के एम्स चिकित्सालयों में भी चिकित्सकों का प्रारंभिक वेतन 15600-39100 एवं ग्रेड-पे 5400 है। लगभग सभी राज्यों में चिकित्सा वर्ग का वेतनमान समान है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2015 में म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त 1896 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। 726 चिकित्सकों की चयन सूची वर्ष 2017 में प्राप्त हुई। वर्ष 2017 में 726 में से 365 चिकित्सकों द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया।
म.प्र. में सहायक शिक्षकों की पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
39. ( क्र. 741 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में ऐसे कितने सहायक शिक्षक है जिनका सेवाकाल 30 वर्ष से भी अधिक होने के बावजूद, उन्हें वरिष्ठ पद की योग्यता होने के बावजूद पदोन्नत नहीं किया गया है? शासन की क्या नीति है, पूर्ण जानकारी दी जावें? (ख) क्या शासन की नीति अनुसार हर वर्ष डी.पी.सी. के माध्यम से शिक्षकों को पदोन्नति दी जानी चाहिये? सन् 2010 से 2017 तक कितनी बार जिलों में डी.पी.सी. प्रक्रिया कराई गई, जिलावार सन् सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? (ग) क्या इस प्रक्रिया में विलम्ब के कारण मुरैना जिले के सहायक शिक्षकों का वेतनमान तो बढ़ा दिया (क्रमोन्नति 12,24 वर्ष) लेकिन पदोन्नति नहीं की गई? इस कारण उनकी योग्यता क्षमताओं का उपयोग नहीं हो सका? शासन इसे कब लागू करेगा? जानकारी दी जावे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। सहायक शिक्षकों के पदोन्नति नियम जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। मुरैना जिला अंतर्गत वर्ष 2013 में दिनांक 21.03.2013 को एवं वर्ष 2015 में दिनांक 08.10.2015 को डी.पी.सी. प्रक्रिया सम्पन्न कराई गई है। (ग) मुरैना जिले के पात्र सहायक शिक्षकों को 12 एवं 24 वर्ष की क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है एवं पात्र सहायक शिक्षकों को विषयवार उपलब्ध रिक्त पदों पर नियमानुसार शिक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। वर्तमान में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति के संबंध यथास्थिति के निर्देश प्रदान किये गया है, प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में स्कूल की व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
40. ( क्र. 772 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड के अंतर्गत मेहगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल कितने शास. प्राथमिक/शास. माध्यमिक विद्यालय/शास.उ.मा.वि. स्वीकृत होकर संचालित हैं? संख्या बतावें। (ख) उक्त शासकीय विद्यालयों में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से शिक्षक पदस्थ हैं? नामवार जानकारी दी जावे। (ग) क्या उक्त विद्यालयों में से बहुत से विद्यालय शिक्षकविहीन हैं? यदि हाँ, तो उन विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था अन्य स्थानों से की गई है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से शिक्षकों की? नामवार, स्थानवार जानकारी दी जावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 415- प्राथमिक शाला, 160 माध्यमिक शाला, 125 हाईस्कूल एवं 12 उ.मा.वि. स्वीकृत होकर संचालित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
शासकीय प्राथमिक शालाओं में श्यामपट/ब्लैक बोर्ड को बदलना
[स्कूल शिक्षा]
41. ( क्र. 781 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय प्राथमिक शालाओं में वर्तमान में श्यामपट/ब्लैक बोर्ड बदले जाने की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ख) क्या उक्त योजना विभाग में लंबित हैं तो विभाग द्वारा डिजिटल बोर्ड/डिजिटल श्यामपट लगाए जाएंगे? (ग) क्या यदि विभाग द्वारा डिजिटल श्यामपट/ब्लैक बोर्ड लगाये जाएंगे तो विभाग द्वारा प्राथमिक शालाओं में यह कार्य कब तक किये जाएंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) शासकीय प्राथमिक शालाओं में वर्तमान में श्यामपट/ब्लैक बोर्ड बदले जाने की कोई योजना नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लंबित पड़े देयकों का भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
42. ( क्र. 807 ) कुँवर
विक्रम सिंह :
क्या लोक
स्वास्थ्य
परिवार
कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
बैंकटेश
ट्रेडर्स
सारंगपुर
जिला राजगढ़ म.प्र.
से मुख्य
चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य
अधिकारी दमोह
द्वारा Bill
No 16
से 166 तक
के कुल राशि
रु. 1661864.00
भुगतान हेतु
वर्ष 2014 से
प्रश्न
दिनांक तक
लंबित है? (ख) यदि
हाँ, तो
क्या राष्ट्रीय
स्वास्थ्य
मिशन म.प्र. 8 अरेरा
हिल्स,
पुरानी
जेल, भोपाल
के पत्र क्र. 12695, दिनांक 16.11.2015 का पालन
क्यों नहीं
किया गया? (ग) क्या
मिशन डायरेक्टर
(NHM) भोपाल
को समस्त
देयकों का
विवरण सहित
आवेदक ने मांग
की तथा कुल
कितने आवेदन
पत्र विभाग को
प्राप्त हुए? (घ) लंबित
पड़े भुगतान
का निराकरण
कितनी समय-सीमा
में कर दिया
जावेगा?
नहीं
तो दोषी
अधिकारी के
विरूद्ध क्या
कार्यवाही की
जावेगी?
लोक
स्वास्थ्य
परिवार
कल्याण
मंत्री ( श्री
रुस्तम सिंह ) : (क) जी
हाँ। (ख) तत्समय
में उक्त
देयकों से
संबंधित क्रय
प्रक्रियाओं
में वित्तीय
अनियमितता के
फलस्वरूप
प्रकरण की जाँच
प्रक्रियाधीन
होने के कारण।
(ग) जी हाँ, आवेदक
का एक आवेदन
मिशन संचालक
एन.एच.एम. को
एवं 02 आवेदन
सी.एम. हेल्प
लाईन के
माध्यम से
मुख्य चिकित्सा
एवं
स्वास्थ्य
अधिकारी दमोह
को प्राप्त
हुए थे। (घ) क्रय
प्रक्रिया
में
अनियमितताओं
के फलस्वरूप
उक्त प्रकरण
की जाँच
परीक्षणाधीन
है, भुगतान
की समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
जाँच में दोषी
पाये जाने पर
संबंधित
अधिकारी के विरूद्ध
नियमानुसार
कार्यवाही की
जावेगी।
भवनों के निर्माण कार्यों
[स्कूल शिक्षा]
43. ( क्र. 933 ) श्री हरवंश राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बंडा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से 2017 प्रश्न दिनांक तक कितने स्वीकृत निर्माण कार्य पी.आई.यू. एजेन्सी के माध्यम से कराए गए है? कार्य का नाम, स्वीकृति दिनांक लागत कार्यपूर्णता दिनांक सहित बतावें? (ख) उपरोक्त में से कितने कार्य पूर्ण है? कितने अपूर्ण है? सूची दी जाए। अपूर्ण कार्य की राशि एवं कार्य पूर्णता की स्थिति बतावें? (ग) अपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित एवं इन पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) उपरोक्त समयावधि में पूर्ण हो चुके भवनों/कक्षों में से कितने भवन/कक्ष जिनका पी.आई.यू. द्वारा मूल्यांकन/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की राशि भुगतान के अभाव में हैण्डओवर नहीं किए गए? कारण सहित जानकारी दी जावें?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री (
कुँवर विजय
शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
अनुसार है। (ग) जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
में समाहित है।
अपूर्ण कार्य
के लिये
अधिकारी जिम्मेदार
नहीं है। शेषांश
का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (घ) उत्तरांश
''क''
एव' 'ख'' के
प्रकाश में
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
परिशिष्ट
- ''तेईस''
अध्यापक संवर्ग का छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 1001 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान हेतु दिनांक 07.07.2017 एवं दिनांक 22.08.2017 को आदेश जारी किए गऐ हैं यदि हाँ, तो आगर मालवा जिले में जारी आदेश का पालन होकर वेतन निर्धारण कर वेतन दिया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जारी आदेश के क्रियान्वन में वेतन निर्धारण की स्थिति अस्पष्ट है? क्या वरिष्ठ को कनिष्ठ से कम वेतन की स्थिति बन रही है? यदि हाँ, तो स्पष्टीकरण जारी किया जावेगा? प्रश्नकर्ता द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी आगर को पत्र क्रं. 842 दिनांक 23.09.17 द्वारा वेतन निर्धारण हेतु लेख किया था इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेश के परिपालन में वेतन निर्धारण हेतु सहायक अध्यापक, अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक जिनका मूल वेतन 01.04.2007 को क्रमश: 3300, 4250, 5350 था का 01.01.2016 को छठवें वेतनमान में मूल वेतन कितना-कितना निर्धारित होगा? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेश के परिपालन में वेतन निर्धारण हेतु सहायक अध्यापक, अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक जिनका मूल वेतन 01.04.2007 को क्रमश: 3000, 4000, 5000 था का 01.01.2016 को छठवें वेतनमान में मूल वेतन कितना-कितना निर्धारित होगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन आदेशों के अंतर्गत उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जी नहीं। माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर की कार्यवाही की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) वेतन निर्धारण प्रत्येक अध्यापक के सेवा अभिलेखों के आधार पर संदर्भित आदेशों में नियत की गई प्रक्रिया के अनुरूप किया जाता है। मात्र मूल वेतन के आधार पर वास्तविक वेतन निर्धारण संभव नहीं है। (घ) प्रश्नांश (ग) में दिए गए उत्तर अनुसार।
न्यायालयीन प्रकरणों में शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत करना
[स्कूल शिक्षा]
45. ( क्र. 1002 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग के विभिन्न न्यायालयों में स्कूल शिक्षा विभाग जिला आगर मालवा के कितने प्रकरण दर्ज होकर प्रचलित हैं? प्रकरणवार विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में दिनांक 01 मई 2017 से दिनांक 30 सितम्बर 2017 के मध्य किन-किन प्रकरणों में विभाग की और से जवाब प्रस्तुत किया गया? (ग) क्या जवाब प्रस्तुत नहीं करने से कुछ प्रकरणों में शासन के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय माननीय न्यायालय ने पारित किये? यदि हाँ, तो प्रकरणवार पूर्ण विवरण देवें? (घ) क्या शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु कोई जवाबदेही तय की गई थी? यदि हाँ, तो शासन के विरूद्ध निर्णय एवं जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर इसके लिये दोषी किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया गया? विवरण देवें? यदि दण्डित नहीं किया गया तो क्या कार्यवाही की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' पर है। (ख) दिनांक 01.05.2017 से 30.09.2017 के मध्य एक प्रकरण श्री टेकचन्द्र गेहलोत डब्ल्यू.पी. 3518/2017 में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' पर है। (घ) जी हाँ। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी आगर मालवा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
नियम विरूद्ध नियुक्ति की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
46. ( क्र. 1019 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तारांकित प्रश्न क्रं. 670 दिनांक 18.07.2016 में विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है, कि श्री कलम सिंह पटले सहायक ग्रेड 02 की नियुक्ति नियम विरूद्ध की गई है तथा क्या श्री कलमसिंह पटले की नियम विरूद्ध नियुक्ति की जाँच विभाग में लंबित है? (ख) क्या श्री कलम सिंह पटले के नियम विरूद्ध नियुक्ति एवं पदोन्नति के संबंध में विभाग द्वारा जानकारी दी गई थी, कि उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित है? क्या यह सही है, कि उक्त प्रकरण का माननीय न्यायालय द्वारा निराकरण कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब तक श्री कलमसिंह पटले को विभाग द्वारा सेवा से बर्खास्त किया जावेगा? नियम विरूद्ध पदोन्नति के प्रकरण में क्या कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) तारांकित प्रश्न क्रं. 670 दिनांक 18.07.2016 में दिये गये उत्तर की प्रति संलग्न परिशिष्ट पर है। जी नहीं। (ख) नियम विरूद्ध पदोन्नति के संबंध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित है, संबंधी जानकारी दी गई थी। जी हाँ। न्यायालय निर्णय के अनुक्रम में श्री कमल सिंह पटले एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण की कार्यवाही क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर के अधीन प्रचलित है। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
कार्यमुक्त करना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
47. ( क्र. 1020 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट में पदस्थ श्री कलम सिंह पटले का प्रशासनिक स्थानांतरण जिला नरसिंहपुर किया गया है? यदि हाँ, तो उन्हें कब कार्यमुक्त किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या स्थानांतरण के पश्चात् कर्मचारी को 07 दिवस के भीतर कार्यमुक्त करना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो किस उच्चाधिकारी के आदेश से उक्त कर्मचारी को रिलीव नहीं किया गया? आदेश की छायाप्रति प्रदान करें? उक्त कर्मचारी का स्थानांतरण पश्चात् वेतन आहरण किस नियम से किया जा रहा है? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। संचालनालय आदेश दिनांक 10.07.2017 के विरूद्ध श्री कलम सिंह पटले, सहायक ग्रेड-2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक-11595/2017 दायर की गई। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2017 को आदेश पारित कर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिये निर्देशों के अनुक्रम में श्री कलम सिंह पटले, सहायक ग्रेड-2 द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर संचालनालय आदेश क्रमांक 2/अवि./सेल-टी.पी/2017/1152-F भोपाल, दिनांक 23.11.2017 द्वारा अभ्यावेदन अमान्य कर श्री पटले को स्थानांतरण स्थल हेतु कार्यमुक्त किये जाने बावत् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालाघाट को निर्देशित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। शेषांश की जानकारी उत्तरांश (क) में अंकित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय सेवक को अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
48. ( क्र. 1039 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/2016/3569/2016/17/मेडि.1 दिनांक-30/08/2016 के द्वारा नर्सिंग संवर्ग में कार्यरत शासकीय सेवक को अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष किये जाने पर प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालय के अधीन कार्यरत नर्सिंग संवर्ग को दिनांक-31/08/2016 को सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं या नहीं? (ख) उक्त आदेश के क्रम में ऐसे कितने कर्मचारी है? जिन्होनें 60 वर्ष से अधिक अर्थात 63 वर्ष से अधिक की सेवापूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त किया गया हैं? इन कर्मचारियों की जिलेवार संख्या देवें? प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कितने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति देय स्वत्वों को भुगतान (अंतिम पेंशन, उपादान राशि, बीमा राशि, जी.पी.एफ. राशि, अर्जित अवकाश नगदीकरण आदि का भुगतान कर दिये गये हैं? कितने शेष हैं? शेष को अभी तक भुगतान नहीं किये जाने का क्या कारण है? (ग) म.प्र. पेंशन नियमों के क्रम में प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित शेष रहे कर्मचारियों को कब तक सेवानिवृत्ति देय स्वत्वों (पेंशन, उपादान राशि, बीमा राशि, जी.पी.एफ. राशि, अर्जित अवकाश नगदीकरण आदि) का भुगतान किया जावेगा? नहीं तो किस नियमों के क्रम में संबंधित कर्मचारियों का भुगतान रोका गया है? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। राज्य शासन के आदेश क्रमांक 2061/3569/2016/17/मेडि-1, दिनांक 30/08/2016 को शासन द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 1989 को जारी अलिपिकीय सेवा भर्ती नियम के अनुरूप महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (एल.एच.व्ही.) को उनकी अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष होने के कारण सेवानिवृत्त किया गया। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्राचार्य द्वारा की गई अनियमितताओं की जाँच
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 1046 ) श्री तरूण भनोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय हायर सेकेण्डरी शाला गढ़ा की प्राचार्य अंजू खेत्रपाल शाला में किस दिनांक से पदस्थ हैं? विगत कई वर्षों से पदस्थ होने के बाद भी इन पर स्थानांतरण नीति लागू क्यों नहीं हो पा रही है? (ख) वर्णित (क) की संस्था प्राचार्य द्वारा विगत तीन वर्षों में कितने अतिथि शिक्षकों को शाला में रखा गया अतिथि शिक्षकों के नामवार उनकी शैक्षणिक योग्यतावार दिनांक 30 मार्च 2014 से प्रश्न दिनांक तक बताई जावे? (ग) क्या वर्णित (क) की प्राचार्य द्वारा नियम विरूद्ध अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने एवं अन्य अनियमितताओं की जाँच कर दण्डित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) श्रीमती अंजू खेत्रपाल शास. हायर सेकेण्डरी शाला गढ़ा में दिनांक 25.09.2013 से पदस्थ हैं। विभागीय स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है कि तीन वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया ही जाये। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं मापदण्ड के तहत की गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुकम्पा नियुक्ति एवं अनुग्रह राशि समय पर न देने पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
50. ( क्र. 1077 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा प्रश्न क्र. 156 (2783) दिनांक 25 जुलाई 2016 विधान सभा प्रश्न क्र. 183 (2017) दिनांक 09.12.2016, विधान सभा प्रश्न क्र. 3360 दिनांक 08 मार्च 2017 एवं विधान सभा प्रश्न क्र. 16 (454) दिनांक 21 जुलाई 2017 के उत्तरों में जाँच प्रचलित है, जाँच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा, ऐसा उत्तर बार-बार दिये जा रहे हैं, तो जाँच पूरी कराकर कार्यवाही कब तक करेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अधिकारियों द्वारा जाँच में लापरवाही कर सही जाँच न कर तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान कर क्या कार्यवाही करेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) के पीड़ित परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति एवं अनुग्रह राशि ब्याज सहित कब तक देने के आदेश जारी करेंगे? अनुकम्पा नियुक्ति न देने के कारण हुई आर्थिक क्षति की पूर्ति संबंधितों से क्या ब्याज सहित करावेंगे? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध समय पर अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन न करने के लिए दोषी मानकर क्या कार्यवाही करेंगे? पीड़ित परिवार को अनुग्रह राशि एवं अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्देश कब तक जारी करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं होने के कारण पुन: जाँच करने हेतु संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जी नहीं। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना संभव हो सकेगा। (ग) एवं (घ) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
राज्य बीमारी में गरीबी रेखा के संबंध में सुधार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
51. ( क्र. 1078 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा आदेश क्र. 04 रा.वी.सा.नि./2015/28, दिनांक 06.01.2015 एवं पृष्ठांकन क्र. 12-16/2016-17 मेडि-3, दिनांक 08.02.2017 के द्वारा राज्य बीमारी सहायता हेतु परिवार की परिभाषा उल्लेखित की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) हाँ, तो राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा में नाम जोड़ने का कार्य किन वर्ष में कराया था? गरीबी रेखा के जारी कार्ड में अंकित सदस्यों को क्या परिवार की श्रेणी में नहीं माना जा रहा जबकि परिवार आई.डी. में सदस्यों के नाम का उल्लेख है, ऐसे स्थिति में परिवार की परिभाषा पृथक से देकर गरीबों को राज्य बीमारी निधि की सहायता से वंचित किया जा रहा है, क्यों? सर्वे के समय परिवार के सदस्य नाबालिग थे, जो बालिग हो चुके हैं, जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है, क्या उनको पृथक कर सुविधा से वंचित करने की कार्यवाही की जा रही है? हाँ तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) की सुविधा हेतु प्रश्नांश (ख) अनुसार परिवार की परिभाषा में गरीबी रेखा के जारी कार्ड में उल्लेखित सभी नामों को परिवार की परिभाषा में न मानकर पृथक से परिवार की परिभाषा बताकर गरीबों को राज्य बीमारी निधि की सुविधा से क्यों वंचित किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (क) के राज्य बीमारी सहायता हेतु क्या शासन द्वारा गंभीर बीमारियों ह्दय रोग, कैंसर, किडनी एवं अंग, ट्रान्सप्लान्ट हेतु बी.पी.एल. की बाद्धयता समाप्त कर सभी को राज्य बीमारी निधि की सहायता देने पर विचार कर आदेश जारी करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (ड.) प्रश्नांश (क) की राज्य बीमारी सहायता हेतु गरीबी रेखा में जारी कार्ड में अंकित सभी नामों को गरीबी रेखा के परिवार में मानकर लाभान्वित करने के आदेश जारी करायेंगे तथा प्रश्नांश (घ) अनुसार गंभीर बीमारी के लिये बी.पी.एल. की अनिवार्यता समाप्त कर सभी पीड़ितों को राज्य बीमारी सहायता का लाभ देने का आदेश जारी करेंगे?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नहीं है। जी नहीं। परिवार की परिभाषा में नाम सम्मलित होने पर राज्य बीमारी सहायता निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तर (ख) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) उत्तर (घ) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
राज्य बीमारी सहायता के अधीन हितग्राहियों द्वारा की गई शिकायतें
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
52. ( क्र. 1100 ) श्री कैलाश चावला : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच जिले में दिनांक 01-04-2016 से 30-10-2017 तक राज्य बीमारी सहायता के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? प्रकरणों में हितग्राही का नाम, बीमारी का नाम, हितग्राही की आयु की जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त आवेदकों को राज्य के मान्यता प्राप्त किस हॉस्पिटल में भेजा गया है? (ग) क्या हितग्राही को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में से अपने इच्छा अनुसार हॉस्पिल में संबधित अधिकारियों द्वारा रेफर न किए जाने की शिकायतें शासन को प्राप्त हो रही हैं? यदि हाँ, तो इस हेतु कोई निर्देश जारी करेगें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत नीमच जिले में दिनांक 01.04.2016 से 30.10.2017 तक कुल 94 आवेदन प्राप्त हुऐ हैं। शेष प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सर्वसुविधा युक्त क्लीनिक बनाया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
53. ( क्र. 1105 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर पॉली क्लीनिक चमेली चौक अस्पताल को विकसित किये जाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है? क्या बजट सत्र 2017 के दौरान विभागीय मंत्री द्वारा 30 बिस्तरों वाला सुसज्जित अस्पताल बनाये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है तथा उक्त कार्य कब तक प्रारंभ कर लिया जायेगा? (ग) क्या शासन सागर नगर के बीचों-बीच स्थित पॉली क्लीनिक चमेली चौक अस्पताल को जनता की चिकित्सा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये विभागीय मंत्री द्वारा की गई घोषणानुरूप शीघ्र पूर्ण करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रशन उपस्थित नहीं होता। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ग) जी हाँ। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।
अनुकंपा पर फर्जी नियुक्ति की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
54. ( क्र. 1106 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2017 में सागर जिला स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तियां नियम विरूद्ध होने की जाँच की गयी है एवं जांचोपरांत संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो कब किसके आदेश से? किस अधिकारी द्वारा जाँच की गयी? (ख) जाँच में किन कर्मचारियों की किस पद पर की गयी नियुक्तियां नियम विरूद्ध पायी गयी थी? नियम विरूद्ध नियुक्त कर्मचारी के विरूद्ध शासन द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की है? नियम विरूद्ध नियुक्त कर्मचारियों को प्रश्न दिनांक तक कितना वेतन भुगतान किया गया है? प्रत्येक नियुक्तिवार विवरण देवें। (ग) नियम विरूद्ध नियुक्ति करने वाले अधिकारी/डॉक्टर/शासकीय सेवक के नाम व पद बताये? शासन ने इनके विरूद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं करायी है? कारण नियम सहित बताये? नियम विरूद्ध नियुक्ति कर्मचारियों को की गयी भुगतान की वसूली किससे की जावेगी एवं पात्र लोगों को कब तक अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, जाँच उपरांत संबंधित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया। संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर के आदेश दिनांक 06.11.2017 के तहत निलंबन की कार्यवाही की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर के पत्र क्रमांक 5430 दिनांक 08.09.2017 द्वारा पाँच सदस्यीय (1) डॉ. एल के कटारे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी सागर (2) डॉ. डी.के. गोस्वामी क्षय रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय सागर (3) डॉ. व्ही.एस. तोमर, नेत्र रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय सागर, (4) डॉ. एस.आर. रोशन, जिला टीकाकरण अधिकारी सागर एवं (5) डॉ. शाजिया तबस्सुम जिला मलेरिया अधिकारी सागर की टीम गठित कर जाँच कराई गई। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। नियम विरूद्ध नियुक्ति होने पर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त व्यक्तियों को किये गये वेतन के भुगतान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उक्त अनुकंपा नियुक्तियां डॉ. एन.के. सैनी तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर द्वारा की गई थी। उक्त अनुकंपा नियुक्ति में नियम विरूद्ध पाई गई थी, जिस पर जाँच समिति का गठन कर जाँच कराई गई एवं संबंधित कर्मचारियों (1) श्री दीपक शर्मा, लेखापाल (2) श्री आर.पी. सिंह, लेखापाल (3) श्री कुंवर सिंह ठाकुर, सहा.ग्रेड-दो (4) श्रीमती सविता ठाकुर, सहा.ग्रेड-दो, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर द्वारा निलंबित किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हैं। प्रकरण में गुण दोष के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त व्यक्तियों को अभी तक किये गये वेतन के भुगतान की वसूली अनुकम्पा नियुक्ति करने वाले सभी संबधित अधिकारी, कर्मचारियों के वेतन से कराये जाने के निर्देश क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर द्वारा उनके कार्यालयीन पत्र क्र. 7945-47 दिनांक 11.10.2017 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर को दिये गये हैं। पात्र लोगों को शासन की नीति निर्देशों अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही आरक्षण रोस्टर अनुसार पद रिक्तता के आधार पर की जावेगी, निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रभार से मुक्त करना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
55. ( क्र. 1122 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला चिकित्सालय शहडोल में जिस चिकित्सक को मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार दिया गया है, वह जिला चिकत्सालय के एकमात्र सर्जिकल विशेषज्ञ है? (ख) क्या प्रश्नांकित चिकित्सक के विरूद्ध अवैध संचालित निजी चिकित्सालय ऑपरेशन करते समय एक महिला की मृत्यु होने पर थाना बुढार जिला शहडोल में पुलिस प्रकरण दर्ज किया गया था तथा वर्तमान में हाईकोर्ट से जमानत में है? (ग) यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) सत्य है तो ऐसे चिकित्सक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार देने का औचित्य बताये? (घ) क्या प्रश्नांकित चिकित्सक से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार हटाकर, जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक को प्रभार दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला चिकित्सालय शहडोल में 01 सर्जरी विशेषज्ञ तथा 01 एम.एस. सर्जरी योग्यता के चिकित्सक कार्यरत थे, इनमें से सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. राजेश कुमार पाण्डे, को सी.एम.एच.ओ. शहडोल के पद का प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान में 01 सर्जरी योग्यता के चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। (ख) जी हाँ, प्रकरण मा. न्यायालय में विचाराधीन है। (ग) प्रकरण में मा. न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है, प्रकरण विचाराधीन है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में, प्रकरण में मा. न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित निर्णय होने पर गुण-दोष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सिविल अस्पताल सिहोरा में चिकित्सकों की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
56. ( क्र. 1139 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिविल अस्पताल सिहोरा में कौन-कौन से चिकित्सक बिना किसी सूचना के कब से अनुपस्थित हैं एवं कौन-कौन से चिकित्सक सूचना देकर निरंतर अवकाश पर हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अंतर्गत सिविल अस्पताल सिहोरा में चिकित्सकों की कमी के कारण रात्रि कालीन सेवायें पूर्णत: बंद हैं। फिर भी अनुपस्थित चिकित्सकों के विरूद्ध अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई तथा अवकाश पर जाने वाले चिकित्सक के अवकाश निरस्त करते हुये जनहित में ड्यूटी पर उपस्थिति सुनिश्चित क्यों नहीं कराई गई? सिविल अस्पताल में निरंतर चिकित्सकों की उपस्थिति कब तक सुनिश्चित करा दी जावेगी तथा रिक्त पदों की पूर्ति कब तक करा दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सिविल अस्पताल सिहोरा, जबलपुर से डॉ. सुनीता सिंह, चिकित्सा अधिकारी, दिनांक 13.06.2017 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं तथा डॉ. प्रवीण चौबे, निश्चेतना विशेषज्ञ, दिनांक 15.10.2017 से दिनांक 01.11.2017 तक मेडिकल अवकाश की सूचना देकर अनुपस्थित हैं। एक अन्य चिकित्सक डॉ. दीपा शिव, द्वारा दिनांक 01.09.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं वर्तमान में कार्य संपादित नहीं कर रही हैं। (ख) जी नहीं, सिहोरा में चिकित्सक रात्रिकालीन ऑन कॉल ड्यूटी पर रहते है एवं सहायक स्टॉफ निरंतर रात्रि कालीन ड्यूटी पर कार्यरत रहता है। अनुपस्थित चिकित्सकों को तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु पत्र जारी किए गए हैं, यथाशीघ्र कार्यग्रहण न करने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही विभाग द्वारा प्रारंभ कर दी जावेगी। मौसमी बीमारियों के दृष्टिगत अवकाश पर रहे चिकित्सकों के अवकाश विभाग द्वारा संचालनालय के पत्र क्रमांक 01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/2017/4478 दिनांक 02.11.2017 के द्वारा निरस्त करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत हैं, बंधपत्र के अनुक्रम में 03 चिकित्सकों एवं 01 संविदा एन.एच.एम. चिकित्सक की पदस्थापना विभाग द्वारा की गई है परंतु उक्त में से 01 चिकित्सक उपस्थिति प्रस्तुत कर अनुपस्थित हो गए हैं एवं 03 चिकित्सकों द्वारा उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है। बंधपत्र चिकित्सकों द्वारा आदेश का पालन न करने के कारण, इनके मूल दस्तावेज संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में ही जमा रहते हैं जो की एक वर्ष की अनिवार्य सेवा के उपरांत ही वापस किए जाते हैं। एन.एच.एम. चिकित्सक द्वारा नियम समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जाता है। सिहोरा में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास जारी है, उपलब्धता अनुसार पदपूर्ति की कार्यवाही की जा सकेगी, चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
सिविल अस्पताल सिहोरा में चिकित्सकों की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
57. ( क्र. 1140 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा सिविल अस्पताल सिहोरा में माह सितम्बर में कौन-कौन से चिकित्सकों के पदस्थापना आदेश जारी किये गये हैं? आदेश की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) सिविल अस्पताल सिहोरा में शासन आदेशानुसार किन-किन चिकित्सकों द्वारा कार्यभार ग्रहण करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तथा किन-किन चिकित्सक द्वारा अभी तक कार्य ग्रहण नहीं किया गया? ऐसे चिकित्सकों के विरूद्ध शासनादेश की अवहेलना किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? यदि की गई है, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। इन चिकित्सकों का पदभार कब तक ग्रहण करा दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) माह सितम्बर में सिविल अस्पताल सिहोरा में डॉ. सुरेन्द्र कुमार प्रजापति, बंधपत्र चिकित्सक, डॉ. अमिता गुप्ता, बंधपत्र चिकित्सक, डॉ. गीतांजली मुण्डा, बंधपत्र चिकित्सक एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत डॉ. अन्वीति सराफ, के पदस्थापना आदेश जारी किए गए। आदेश प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) डॉ. सुरेन्द्र कुमार प्रजाति, दिनांक 27.9.2017 को कार्यग्रहण करने के उपरांत दिनांक 28.9.2017 से अनुपस्थित हैं। डॉ. अमिता गुप्ता, डॉ. गीतांजली मुण्डा, डॉ. अन्वीति सराफ द्वारा कार्य ग्रहण नहीं किया गया है। बंधपत्र के अनुक्रम में नियुक्त किए गए चिकित्सकों के मूल अभिलेख संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में जमा रहते हैं एवं एक वर्ष की अनिवार्य सेवा करने के उपरांत ही अथवा बंधपत्र राशि जमा करने के उपरांत ही मूल दस्तावेज चिकित्सक को वापस किए जाने का प्रावधान है, अतः संबंधित चिकित्सकों को मूल दस्तावेज उक्त में से एक स्थिति में ही वापस किए जावेंगे। संविदा आदेश में निहित कण्डिका 06 अनुसार संविदा एन.एच.एम. चिकित्सक द्वारा 15 दिवस की समयावधि में में कार्य ग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त मानी जाती है। पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कन्या हाई स्कूल खोला जाना
[स्कूल शिक्षा]
58. ( क्र. 1167 ) श्री अनिल जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अन्तर्गत ओरछा एवं तरीचरकलां नगरों में कन्या हाई स्कूल की मांग लम्बे समय से की जा रही है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा इस बावत् अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? वर्षवार जानकारी दी जावे। (ख) शासकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विस्तार से बतावें कि तरीचरकलां एवं ओरछा नगरों में किन-किन मापदण्डों की पूर्ति हो रही है और किन-किन मापदण्डों की पूर्ति नहीं हो रही है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार दोनों नगरों में शासकीय कन्या हाई स्कूल कब तक खोले जा सकेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। कन्या शाला के लिए पृथक से मापदंड न होने से कार्यवाही संभव नहीं हो पाई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) ''क'' अनुसार 05 किमी के दायरे में उ.मा.वि. (सहशिक्षा) की सुविधा होने से दूरी के मापदंड अनुसार पात्रता नहीं आती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
59. ( क्र. 1168 ) श्री अनिल जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी के ग्राम पुछीकरगुंवा में ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ग्राम पुछीकरगुंवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो विभाग के द्वारा उस पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) सागर संभाग में 1 अप्रैल, 2016 से अब तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं? जिलेवार जानकारी दी जावे।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। उप स्वास्थ्य केन्द्र पूछीकरगुंवा की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) सागर संभाग में 1 अप्रैल 2016 से अब तक जिला सागर के विकासखण्ड बीना के अंतर्गत एक उप स्वास्थ्य केन्द्र भानगढ़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया गया है।
अनुसूचित जनजातियों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण
[संस्कृति]
60. ( क्र. 1238 ) श्री जतन उईके : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की भाषा और संस्कृति को संजोने के लिये शासन द्वारा क्या कोई नीति बनाई गई है? यदि हाँ, तो उसकी विस्तृत जानकारी दें। (ख) मध्य प्रदेश के पूर्ववर्ती गोंड जनजाति के शासकों द्वारा बनाए गए किले व अन्य इमारतों को संरक्षित करने के लिये क्या विभाग कोई योजना बनाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) विश्व प्रसिद्ध गोंडी चित्रकला को बढ़ावा देने के लिये विभाग के पास क्या योजना है?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी नहीं. (ख) प्राचीन धरोहर को सहजने एवं संरक्षण करने की योजना विभाग में पूर्व से संचालित है. जिसके अन्तर्गत गोंड जनजाति के किले/अन्य ईमारतें संरक्षण योग्य पाये गये हैं. जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ग) गोंड चित्राकंन के लिए देश के अलग-अलग शहरों में शिविर/प्रदर्शनी के आयोजन, पुस्तकों के प्रकाशन, संग्रहालय एवं कला दीर्घाओं में अधिकाधिक प्रदर्शन योजनाएं संचालित हैं.
जिले की जर्जर शालाएं एवं बाउन्ड्रीवॉल निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
61. ( क्र. 1274 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले की अधिकांश शालाएं जर्जर/क्षतिग्रस्त शाला भवनों में संचालित हो रही हैं? विकासखण्डवार जर्जर/क्षतिग्रस्त भवनों में संचालित शालाओं की विकासखण्डवार, शालावार विवरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विधान सभा क्षेत्र बहोरीबंद की शासकीय आदर्श पूर्व मा.शा. कुआं, मा.शा. बाकल, मा.शा. सिहुड़ी, मा.शा. तेवरी, प्रा.शा. सलैयाखुर्द, प्रा.शा. सिजहरी, प्रा.शा. पटोरी (सिहुडी), प्रा.शा. भवन चरगवां, प्रा.शा. तिलगवां सहित अन्य कितनी शालाओं के शाला भवन जर्जर हैं? विकासखण्डवार, शालावार विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जर्जर/क्षतिग्रस्त शाला भवनों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या जिले की अधिकांश शालाओं में बाउन्ड्री नहीं है? इन शालाओं में बाउन्ड्री के निर्माण हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) अनुसार जर्जर/क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कब-कब पत्र प्रेषित किये गये हैं? प्रेषित पत्रों पर तिथिवार, पत्रवार क्या कार्यवाही की गई है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। जिन प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के भवन जर्जर/क्षतिग्रस्त हैं, ऐसे भवनों में उसी परिसर के अतिरिक्त कक्षों में शालाएं संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद की शासकीय आर्दश पूर्व माध्यमिक शाला कुआं, माध्यमिक शाला बाकल, माध्यमिक शाला सिहुडी, माध्यमिक शाला तवेरी, प्रा.शा., सलैयाखुर्द, प्रा.शाला. सिजहरी, प्रा.शा.पटोली, सिहुडी, प्रा.शाला. भवन चरगंवा प्रा.शा., तिलगवां, सहित अन्य कितनी शालाओं के शाला भवन जर्जर के संबंध में कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित जर्जर शाला भवनों के स्थान पर नवीन निर्माण हेतु सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 में प्रस्तावित किया जावेगा। जी हाँ। कटनी जिले के 4 विद्यालयों की बाउण्ड्रीवॉल स्वीकृत की गई है। वित्तीय संसाधनों की सीमा के परिप्रेक्ष्य में समस्त शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल की स्वीकृति संभव नहीं है। (घ) माननीय प्रश्नाकर्ता विधायक को पत्र क्रमांक 1291 दिनांक 01.07.2015, क्रमांक 1041 दिनांक 03.09.2016, 2771 दिनांक 06.01.2016 एवं क्रमांक 556 दिनांक 12.07.2017 प्राप्त हुए है। माननीय प्रश्नाकर्ता सदस्य के पत्रों पर कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
लोक स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
62. ( क्र. 1275 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले में संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों एवं अन्य सुविधाओं का अभाव है? यदि हाँ, तो किस-किस स्वास्थ्य संस्था में चिकित्सकों एवं अन्य सुविधाओं का अभाव है? विगत 03 वर्षों का विवरण दें। (ख) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा मान. स्वास्थ्य मंत्री जी को प्रेषित पत्र क्र 656 दिनांक 31.07.2017 एवं प्रमुख सचिव लोक स्वा. एवं कल्याण विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 17.05.2017 एवं 31.07.2017 कलेक्टर कटनी को प्रेषित पत्र क्रमांक 832 दिनांक 28.08.17 तथा स्वास्थ्य विभाग कटनी को लिखे गये पत्र क्र. 111, 112 के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है? तिथिवार, कार्यवाहीवार विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार चिकित्सकों की पूर्ति एवं मरीजों की सुविधाओं हेतु शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) कटनी जिले में स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाएं उपलब्ध हैं। (ख) मा. मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को प्रेषित पत्रों की प्रति प्राप्त नहीं की जा सकी है। कलेक्टर एवं सी.एम.एच.ओ. कटनी को प्राप्त पत्रों एवं उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। है। (ग) विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग से चयनित 06 चिकित्सकों, पी.जी. बंधपत्र के 03 तथा एम.बी.बी.एस. बंधपत्र 03 चिकित्सक, कुल 12 चिकित्सकों की पदस्थापना कटनी जिले अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में की गई है। मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध हैं।
अस्थाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाना
[चिकित्सा शिक्षा]
63. ( क्र. 1336 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को पिछले कई माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो कितने अस्थाई कर्मचारियों को पिछले कितने माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है? क्या अस्थाई कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन नहीं दिया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अस्थाई कर्मचारियों को किस-किस मद से वेतन दिया जाता है व वेतन भुगतान हेतु पिछले 03 वर्ष में कितनी-कितनी राशि विभागों को प्राप्त हुई? किस-किस मद से? (घ) महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में पिछले 03 वर्षों में स्कूल ऑफ नर्सिंग, लेप्रोसी, कल्याणमल हेड को कब-कब व कितनी-कितनी राशि वेतन के लिए आवंटित की गई? कर्मचारियों को वेतन के रूप में कितनी राशि पिछले 02 वर्षों में दी गई?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय, इन्दौर में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन क्रियान्वित योजना के 35 कर्मचारियों को बजट के अभाव में माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2017 के वेतन का भुगतान किया जाना शेष है। (ख) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं की योजना के अन्तर्गत कुल 35 कर्मचारियों में से स्कूल ऑफ नर्सिंग, लेप्रोसी कन्ट्रोल में कार्यरत कर्मचारियों को 02 माह का वेतन तथा एरियस एवं कल्याणमल नर्सिंग होम में कार्यरत कर्मचारियों को 01 माह का वेतन एवं एरियर का भुगतान किया जाना शेष है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल से दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को बजट आवंटित होने पर वेतन देयक कोषालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
64. ( क्र. 1369 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद को उन्नयन कर उसे सहायक संचालक स्तर का बनाने के आदेश शासन द्वारा प्रसारित किये गये थे? (ख) क्या कारण है कि आज दिनांक तक सहायक संचालकों को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी का चार्ज नहीं दिया गया है? (ग) क्या पूर्व से पदस्थ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ.) जहां पदस्थ नहीं थे वहां यह प्रभार उत्कृष्ठ विद्यालयों के प्राचार्यों को दिया गया है? (घ) नवीन सहायक संचालक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति कब तक की जावेगी।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं दो अनुसार है। (ख) विभाग के इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं है। (ग) इस आशय के निर्देश दिनांक 29.05.2015 एवं 17.08.2015 को जारी किए गए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) कार्यवाही प्रचलन में है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
अतिथि शिक्षकों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
65. ( क्र. 1375 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने के कारण विषयवार स्कूलों में अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो इस हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? (ग) क्या स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुये स्कूल के प्राचार्य द्वारा ही अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं? यदि हाँ, तो विधान सभा क्षेत्र सिंहावल में वर्ष 2013-14, से कितने अतिथि शिक्षक को रखा गया और कितने अतिथि शिक्षक को निकाल दिया गया? (घ) स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है। (ग) पालक शिक्षक संघ के अनुमोदन से पैनल तैयार किया जाता है। पालक शिक्षक संघ के सचिव की हैसियत से संस्था प्रमुख द्वारा पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों को गुणानुक्रम के अनुसार अध्यापन हेतु आंमत्रित किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (घ) पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
66. ( क्र. 1395 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित नगरों में ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने हेतु शासन की क्या नीति है? (ख) क्या तीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित नगर ब्यावरा जहाँ से होकर रेल्वे की सुविधा भी उपलब्ध है, में ट्रॉमा सेंटर स्थापित होना चाहिऐ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो ब्यावरा नगर के आमजन, जनप्रतिनिधियों, समुदायों/स्वास्थ्य संगठनों द्वारा काफी लम्बे समय से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विभागीय मंत्री जी सहित विभाग से ब्यावरा में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किये जाने की पुरजोर मांग की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन ब्यावरा नगर की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये दुर्घटना अथवा विशेष परिस्थितियों में त्वरित उपचार प्रदान करने हेतु प्राथमिकता पर ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) वर्तमान में प्रदेश के जिला चिकित्सालय स्तर पर ट्रॉमा सेन्टर स्थापित करने की शासन की नीति है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) भारत सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सिविल अस्पतालों में ट्रॉमा सेन्टरों की स्थापना हेतु प्रस्ताव संचालनालय के पत्र क्रमांक-/एच.ए./सेल-3/2016/2116 दिनांक 01/12/2016 के द्वारा प्रेषित किया गया है। इसमें सिविल अस्पताल ब्यावरा भी सम्मिलित है। समय-सीमा बताना संभव नहीं।
नवीन पोस्ट मार्टम भवन निर्माण की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
67. ( क्र. 1396 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1576 दिनांक 21 जुलाई 2017 के उत्तर में बताया गया था कि राजगढ़ जिले के सिविल अस्पताल ब्यावरा के नवीन पोस्ट मार्टम भवन निर्माण हेतु स्थाई वित्त समिति की बैठक की तिथि निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव प्रक्रिया में है? तो क्या प्रश्न दिनांक तक स्थाई वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि हाँ, तो बतावें, यदि नहीं, तो क्यों? (ख) उपरोक्तानुसार क्या शासन नवीन पोस्ट मार्टम भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ, राशि रूपये 16.71 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 16.11.2017 को जारी की गई है, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तराश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अव्यवस्थाओं के कारण प्रशासक की नियुक्ति
[चिकित्सा शिक्षा]
68. ( क्र. 1422 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीया लोक सभा अध्यक्ष एवं सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन (ताई जी) द्वारा महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय इंदौर में प्रशासक नियुक्त करने हेतु शासन को पत्र लिखा था? क्या माननीय मंत्री जी द्वारा भी म.य.चि. एवं जिला अस्पताल में अव्यवस्था होने से जल्द ही प्रशासक की नियुक्त की बात स्वीकारी थी? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या इस पत्र पर कोई कार्यवाही की जा रही है? क्या इस संबंध में मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग की बैठक में भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी? यदि हाँ, तो किस दिनांक को मंजूरी दी गई? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या वर्तमान व्यवस्था को अधीक्षक के माध्यम से ही संचालित किया जा रहा है? व्यवस्थाओं को लेकर म.य.चि. में आये दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है एवं मरीजों को समय पर दवाई नहीं मिल पा रही है? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यदि हाँ, तो महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में प्रशासक नियुक्त करने हेतु कोई योजना प्रस्तावित है? क्या राज्य प्रशासनिक सेवा अथवा किसी अन्य स्तर के अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया जायेगा और कब तक नियुक्त किया जायेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 4-19/2017/55-2 दिनांक 06 जुलाई, 2017 द्वारा एम.वाय. चिकित्सालय, इन्दौर में अस्पताल प्रबंधक अधिकारी के पद सृजित करने की स्वीकृति जारी की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जी नहीं, व्यवस्थाओं को लेकर एम.वाय. हॉस्पिटल, इन्दौर में कोई विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हो रही है एवं मरीजों को समय पर दवाईयां उपलब्ध हो रही है। (घ) शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
बस्ती विकास योजनांतर्गत कार्यों की स्वीकृति
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
69. ( क्र. 1495 ) श्री राजकुमार मेव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति बस्ती विकास (बंजारा समाज) टांडों का विकास योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में विभाग को कितना बजट स्वीकृत किया गया? विभाग द्वारा कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये? कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये जाना शेष है? (ख) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति बस्ती विकास (बंजारा समाज) टांडों का विकास योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा महेश्वर तहसील में कितने कार्यों के लिए कितनी राशि के प्रस्ताव कब-कब दिये गये? कितने कार्य, कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य प्रारंभ किये गये? कितने कार्य अपूर्ण हैं? कितने कार्य अप्रारंभ हैं? अपूर्ण एवं अप्रारंभ रहने का क्या कारण है एवं इन कार्यों पर कार्यवार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? कार्यवार जानकारी दी जावे। कब तक अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों को पूर्ण करा लिया जावेगा? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा महेश्वर तहसील के लिए दिये गये प्रस्तावों में स्वीकृति की कार्यवाही में विलम्ब हो रहा है? यदि हाँ, तो किस कारण से एवं किस स्तर पर विलम्ब हो रहा है? क्या संचालनालय स्तर पर प्रस्तावों में सही जानकारी से अवगत नहीं कराया जा रहा है एवं न ही स्वीकृति में रूची ली जा रही है? इसके क्या कारण है?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
लंबित राशि का भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
70. ( क्र. 1521 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वैंकटेश ट्रेडर्स सांरगपुर जिला राजगढ़ म.प्र. से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह द्वारा देयक क्र. 16 से 166 तक के कुल बिलों की राशि 1661864=00 रू. भुगतान हेतु वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक लंबित है? यदि हाँ, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 12695 दिनांक 16.11.15 का पालन क्यों नहीं किया गया? कारण स्पष्ट करें। (ख) क्या मिशन डायरेक्टर एन.एच.एम. भोपाल को समस्त देयकों का विवरण आवेदक ने दिये थे और बार-बार मांग हेतु आवेदन दिये? यदि हाँ, तो भुगतान हेतु आदेश जारी किये थे? यदि नहीं, तो क्यों? कारण स्पष्ट करें कि आज दिनांक तक भुगतान क्यों नहीं किया गया? (ग) क्या भुगतान नहीं किये जाने वाले दोषी अधिकारी/शाखा प्रभारी के विरूद्ध अभी तक क्यों कार्यवाही नहीं की गई? उक्त अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित कर लंबित बिलों (देयकों) का भुगतान कब तक करा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। तत्समय में उक्त देयकों से संबंधित क्रय प्रक्रियाओं में वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप प्रकरण की जाँच प्रक्रियाधीन होने के कारण। (ख) जी हाँ। जी हाँ। प्रकरण में जाँच प्रतिवेदन परीक्षणाधीन होने के कारण। (ग) प्रकरण के जाँच प्रतिवेदन परीक्षणाधीन होने के कारण। जाँच उपरान्त दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। भुगतान की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
71. ( क्र. 1558 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा प्रश्न क्रमांक 109, दिनांक 24 जुलाई, 2015 एवं प्रश्न क्रमांक 794, दिनांक 26 फरवरी, 2016 के विभागीय उत्तरों एवं परिशिष्टों में दी गई जानकारी की समीक्षा करते हुए बताये कि प्रश्नांकित दिनांक तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद में मेडिसिन विशेषज्ञों, शल्य चिकित्सकों एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पदों की पूर्ति क्यों नहीं की गई? विलंब के क्या कारण हैं? स्पष्ट मत सहित वस्तुस्थिति से अवगत करावें। (ख) उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक एवं पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था के अभाव में महिलाओं के प्रसव आदि गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु कितने रोगियों को अन्यत्र चिकित्सालयों में कहाँ-कहाँ कब-कब भेजे गये और क्यों और कितने रोगियों की समय पर उपचार नहीं होने के कारण मृत्यु हुई वर्ष 2008 से प्रश्नांकित दिनांक तक की स्थिति में जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उक्त चिकित्सालय का स्थल निरीक्षण कर प्रश्नांकित दिनांक की स्थिति में जानकारी देते हुए बताये कि उक्त पदों, संसाधनों एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो कारण सहित जानकारी दें। (घ) प्रदेश में चिकित्सों की कमी के क्या कारण है? राज्य सरकार ने चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये और उठायेगी? कार्यवाहीवार जानकारी दें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद नान सीमांक संस्था है एवं मेडिसिन, सर्जरी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ के 01-01 तथा चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत हैं। प्रदेश में स्त्रीरोग विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, विशेषज्ञों के स्वीकृत 3278 पदों के विरूद्ध मात्र 1029 विशेषज्ञ उपलब्ध है अतः स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञों के शत्-प्रतिशत पदों की पूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है, विशेषज्ञ के 100 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है परंतु वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति संबंधी प्रकरण प्रचलित होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। अतः कमी के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में विशेषज्ञों की पूर्ति की जाना संभव नहीं हो सका है। वर्तमान में सीमांक संस्थाओं में ही स्त्रीरोग विशेषज्ञ/चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। स्थानीय स्तर पर एक एम.डी. मेडिसिन योग्यता के चिकित्सक को सप्ताह में 03 दिवस हेतु कसरावद में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद में वर्तमान में 04 चिकित्सक कार्यरत हैं, इनमें एक चिकित्सक (महिला), 02 चिकित्सा अधिकारी एवं एक दंत चिकित्सक कार्यरत है। उत्तरांश (क) में उल्लेखित कारणों से पदपूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है। उपलब्ध संसाधनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। पदपूर्ति एवं संसाधन आपूर्ति संबंधी कार्यवाही सतत् प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) चिकित्सकों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने का कारण, अन्य प्रदेश/विभाग/केन्द्र सरकार/प्रायवेट सेक्टर में चिकित्सकों की कमी व शहरी क्षेत्र में चिकित्सकों के कार्य करने की मंशा इसका प्रमुख कारण है। प्रदेश सरकार द्वारा एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. अध्ययन उपरांत चिकित्सकों को 01 वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा का बंधपत्र निष्पादित करवाया जाता है एवं मूल दस्तावेज संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में तब तक रखे जाते हैं जब तक की चिकित्सक 01 वर्ष की सेवा पूर्ण न कर ले अथवा बंधपत्र में निहित बॉण्ड राशि का भूगतान न कर दें। चिकित्सकों को आकर्षित किए जाने हेतु ऑन लाईन काउंसलिंग द्वारा पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जाती है जिससे चिकित्सक मनचाही संस्थाओं में पदस्थापना पा सकें। एन.एच.एम. अंतर्गत प्रति बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से भी संविदा नियुक्ति की कार्यवाही जारी है।
उपस्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
72. ( क्र. 1559 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बोरावा में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किस दिनांक को किया गया? उन्नयन के उपरांत दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु दिनांक 19.11.2015 को राशि रूपये 30.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं दिनांक 27.11.2015 को भवन निर्माण हेतु निविदा जारी करने के उपरांत भी प्रश्न दिनांक तक भवन निर्माण पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं? (ग) उक्त भवन का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार दी जाने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। ग्राम बोरावा में दिनांक 16.11.2017 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन एवं 1 ''जी'' व 1 ''एच'' टाइप आवास गृहों के निर्माण हेतु रूपये 131.33 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। संस्था की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी होने पर भवन निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में अंकित अनुसार। (घ) प्रश्नांश (क) व (ख) के उत्तर अनुसार।
उप स्वास्थ्य केन्द्र पनवाड़ी का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
73. ( क्र. 1602 ) श्री अरूण भीमावद : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्न .क्र. 2803 दि. 1.3.2017 एवं अतारांकित प्र.क्र. 900 दिनांक 21.7.2017 के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र पनवाड़ी जिला शाजापुर प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अनुसार उन्नयन की श्रेणी में शासन के मापदण्डों के अनुरूप आता है? (ख) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर द्वारा पनवाड़ी उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? (ग) यदि हाँ, तो उक्त केन्द्र का उन्नयन कब तक होगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।
शिक्षक व अध्यापक संवर्ग की निलंबन व बहाली
[स्कूल शिक्षा]
74. ( क्र. 1632 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदस्थ शिक्षक व पदस्थ अध्यापक संवर्ग के निलंबन व बहाली से संबंधित क्या नियम प्रक्रिया है, की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किसी शिक्षक व अध्यापक संवर्ग के निलंबन व बहाली के अधिकार किस-किस अधिकारी के पास होते हैं? (ग) दिनांक 1.1.15 से मुरैना जिले में कितने शिक्षक एवं अध्यापकों को निलम्बन एवं बहाली की जानकारी यथा नाम, स्कूल का नाम, निलम्बन आदेश, बहाली आदेश, निलम्बन करने वाले अधिकारी का नाम एवं बहाल करने वाले अधिकारी का पद नाम से संबंधित सूची उपलब्ध करायें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शिक्षक संवर्ग के निलम्बन एवं बहाली के नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। अध्यापक संवर्ग हेतु नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) शिक्षक संवर्ग एवं अध्यापक संवर्ग में निलम्बन से बहाली के अधिकार नियोक्ता प्राधिकारी को है। अध्यापक संवर्ग में जिला शिक्षा अधिकारी को पदेन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी के अधिकार प्रदत्त है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
वित्तीय अनियमितता के दोषी चिकित्सक के विरूद्ध कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
75. ( क्र. 1654 ) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के निरंतर विधान सभा प्रश्नों के उत्तर में विगत दो वर्षों से यह बताया जा रहा है कि तत्कालीन खण्ड चिकित्साधिकारी चौरई जिला-छिन्दवाड़ा डॉ. प्रमोद वाचक को गंभीर वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया है? विभागीय जाँच की जाकर कार्यवाही की जावेगी? (ख) क्या यह भी उत्तर दिया जा रहा है कि वित्तीय अनियमितता के चलते डॉ. प्रमोद वाचक से 258863.00 रूपये वसूली की कार्यवाही की जा रही है? हाँ तो अब तक कितनी राशि वसूली गयी? कितना शेष है और नहीं वसूली गयी है तो क्यों? कब तक राशि वसूल कर लिया जावेगा? (ग) क्या शासन गंभीर वित्तीय अनियमितता के दोषी डॉ. प्रमोद वाचक के विरूद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर उन्हें सेवा से पृथक करने की कार्यवाही करेगा? नहीं तो क्यों? (घ) क्या यह माना जाये कि शासन और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उच्चाधिकारी गंभीर वित्तीय अनियमितता के दोषी डॉ. प्रमोद वाचक को प्रश्रम दे रहे हैं? यदि नहीं, तो विगत तीन वर्षों से उनके विरूद्ध कार्यवाही न करने व राशि न वसूलने के क्या कारण हैं? कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ, डॉ. प्रमोद वाचक के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित किये जाने हेतु उन्हें संचालनालय के पत्र क्रमांक.840/दिनांक 23.05.2017 द्वारा उन्हें आरोप पत्र जारी किये गये तथा जारी आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर परीक्षणोपरान्त संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संचालनालय के आदेश क्रमांक.1827/दिनांक 15.11.2017 डॉ. वाचक के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई। (ख) जी हाँ। डॉ. प्रमोद वाचक, चिकित्सा अधिकारी से राशि रूपये 40000/- की वसूली उनसे की जा चुकी है। शेष बची राशि रूपये 2,18,863/- की वसूली संबंधित चिकित्सक द्वारा चैक उपलब्ध न कराने के कारण उक्त राशि की वसूली नहीं की गई इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा ने पत्र क्रमांक.12004/दिनांक 31.10.2017 एवं पत्र क्रमांक.12487 दिनांक 10.11.2017 द्वारा शेष राशि यथाशीध्र जमा करने हेतु डॉ. वाचक को निर्देशित किया जा चुका है। डॉ. प्रमोद वाचक से उक्त राशि यथाशीध्र वसूल कर ली जावेगी। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार डॉ. वाचक के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है। संस्थित विभागीय जाँच प्रकरण में जाँचकर्ता अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही शीघ्र की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष जानकारी प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं।
स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों व कर्मचारियों की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
76. ( क्र. 1655 ) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई में किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद अनुसार पदस्थ और कार्यरत चिकित्सकों व कर्मचारियों तथा रिक्त पद की जानकारी स्वास्थ्य केन्द्रवार दें? (ख) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की पदस्थापना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा निरंतर शासन, जिला प्रशासन उच्च विभागीय अधिकारियों का विधान सभा प्रश्न व पत्र के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या शासन जब तक शासन स्तर से चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं हो जाती तब तक जिले के अन्य अमले में से कुछ चिकित्सकों की चौरई में पदस्थापना कर 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा? नहीं तो क्यों? (ग) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई में बी.ई.ई, बी.पी.एम. एवं बी.सी.एम. का पद रिक्त हैं? क्या चौरई में बी.ई.ई. की पदस्थापना होने के पश्चात भी उन्हें जिला कार्यालय में संलग्न कर लिया गया है? क्यों? (घ) बी.पी.एम., बी.सी.एम. की पद रिक्तता को दृष्टिगत रखते हुये क्या शासन चौरई में पदस्थ बी.ई.ई. का छिन्दवाड़ा किया गया संलग्नीकरण समाप्त कर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई में सेवाएं देने हेतु निर्देशित करेगा? नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, बी.पी.एम. एवं बी.सी.एम. का पद रिक्त है एवं बी.ई.ई. का पद भरा हुआ है। जी हाँ। जिला मुख्यालय में कार्य संपादन हेतु। (घ) जी हाँ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाड़ा के आदेश दिनांक 17.11.2017 द्वारा जिला मुख्यालय से बी.ई.ई. का संलग्नीकरण समाप्त कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई हेतु कार्यमुक्त कर दिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नियम विरूद्ध दी गई अनुमति, डिग्री एवं सेवा निरस्त किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
77. ( क्र. 1676 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न क्र. 250 दिनांक 09 दिसम्बर 2016 के बिन्दु (क) के उत्तर में जाँच प्रतिवेदन परीक्षणाधीन का उत्तर दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त जाँच प्रतिवेदन का परीक्षण किस अधिकारी से कराया गया है? जाँच प्रतिवेदन एवं परीक्षण प्रतिवेदन के साथ जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के दोषी प्राचार्य श्री पाठक की नियुक्ति तिथि 19 जनवरी 1987 है तथा एम.एस.सी. पूर्वार्द्ध में नियमित प्रवेश जुलाई 1986 एवं एम.सी. उत्तरार्द्ध में प्रवेश तिथि जुलाई 1987 है तो शिक्षा संहिता के नियम 29 परिशिष्ट 2 के पैरा 2 एवं परिशिष्ट 4 के पैरा 1 का पालन अनुमति देने में कहाँ किया गया है? नियम विरूद्ध अनुमति कब निरस्त करेंगे? (ग) प्रश्नांश (ख) की जाँच तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन, जिला रीवा से कराई गई है तथा उक्त अधिकारी द्वारा अपने जाँच में दोषी को आर्थिक लाभ लेकर जाँच प्रतिवेदन में बचाया गया है? जाँच प्रतिवेदन के साथ जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (ख) के विपरीत दी गई अनुमति निरस्त कर दोषी की सेवा एवं डिग्री समाप्त करते हुये नियम एवं तथ्यों के विपरीत जाँच करने एवं परीक्षण करने वाले दोषी अधिकारियों को सह अभियुक्त मानते हुये श्री पाठक एवं अन्य के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी का अपराध पंजीबद्ध करायेंगे? समय-सीमा बतावें। यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं इस पर कलेक्टर जिला रीवा से पुन: जाँच कर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) शिक्षा संहिता के नियम 29 के उप नियम 4 के खंड 2 अनुसार अनुमति प्रदाय की गई है। प्रकरण परीक्षणाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। प्रश्नांश (क) के उत्तर के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
लोक सेवक के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 1693 ) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा प्रश्न क्र. 1970 दिनांक 09 दिसम्बर 2016, प्रश्न क्र. 2002 दिनांक 09 दिसंबर 2016, प्रश्न क्र. 2630 तारांकित दिनांक 01 मार्च 2017 के द्वारा शासन में भ्रष्टाचार संबंधी आरोप स्वीकार करते हुये संबंधित लोक सेवक प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. सेवढ़ा जिला दतिया के विरूद्ध विभागीय जाँच की कार्यवाही की गयी है। जाँच कब तक पूरी होगी? समय-सीमा बतावें। (ख) यह कि भ्रष्टाचारी लोक सेवक प्राचार्य के आहरण एवं वितरण अधिकार विभागीय जाँच होने के कारण समाप्त किये जायेंगे? यदि नहीं, तो शासन के आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) वर्ष 2014-15 में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 20,73,500.00/- बीस लाख तेहतर हजार पाँच सौ रूपये की राशि को प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. सेवढ़ा जिला दतिया बिना अनुमति एवं निविदा प्रक्रिया के बिना राशि व्यय कर भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन किया है? यदि हाँ, तो भ्रष्टाचारी लोक सेवक प्राचार्य के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया जायेगा। (घ) क्या विभागीय जाँच के क्रम में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचारी लोक सेवकों को निलंबित किया गया है? यदि हाँ, तो संबंधित भ्रष्टाचारी लोक सेवक प्राचार्य को निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा है? नियम का उल्लेख करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जाँच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) संबंधित प्राचार्य को निलंबन नहीं किया गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर परीक्षणोपरांत नियमानुसार निर्णय लिया जावेगा।
इन सर्विस डॉक्टरों को 30% तक अंक लाभ दिया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
79. ( क्र. 1775 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के मात्र 89 क्षेत्रों को ही ट्रायबल एवं रिमोट एरिया मानकर इन्हें सर्विस कोटा दिया गया है? जहां पर चिकित्सा अधिकारी की 54.53 प्रतिशत पोस्ट भरी हुई है, जबकि अन्य शेष ब्लाकों में 37.39 प्रतिशत पोस्ट ही भरी हुई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के शेष रहे अन्य क्षेत्रों में पदस्थ इन सर्विस डॉक्टरों को भी पूर्व स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु 30 प्रतिशत अधिभार अंक का लाभ दिया जावेगा? (ग) यदि हाँ, तो कब तक? (घ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, आदिवासी बाहूल्य 89 विकासखण्डों के अतिरिक्त भी अन्य क्षेत्रों की संस्थाओं को अंक गणना हेतु विचार में लिया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला चिकित्सालय में मरीजों का परीक्षण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
80. ( क्र. 1799 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक सिवनी जिला चिकित्सालय में मलेरिया, फायलेरिया के परीक्षण के लिये कितने मरीजों के सैम्पल लिये गये? किस-किस पद्धति से उनका परीक्षण किया गया? उनमें से कितने पॉजीटिव एवं कितने निगेटिव पाये गये? मरीजवार, मलेरिया एवं फायलेरिया बीमारीवार अलग-अलग बतावें? कितने सैम्पल चिकनगुनिया एवं डेंगू के पॉजिटिव पाये गये? (ख) मलेरिया एवं फायलेरिया की जाँच एवं उपचार हेतु जिला चिकित्सालय सिवनी अंतर्गत कितने कर्मचारी एवं अधिकारी तैनात हैं? जिला चिकित्सालय में जाँच कराने पर जिस मरीज का सेम्पल निगेटिव आता है, उसी पद्धति से उसी समय उसी मरीज की जाँच प्रायवेट में कराने पर पॉजिटिव आने का क्या कारण है? (ग) जिला चिकित्सालय सिवनी में अधिकतम डाक्टरों का अपने कक्ष में न बैठने का क्या कारण है? क्या सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेज के माध्यम से इन डॉक्टरों के आने जाने एवं मरीजों के देखने के वास्ते कक्ष में बैठने की जाँच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या प्रायवेट प्रैक्टिस करने के कारण कुछ डॉक्टर चिकित्सालय में मरीज नहीं देखते हैं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक सिवनी जिला चिकित्सालय में मलेरिया के कुल 49003 मरीजों के सैम्पल लिये गये। वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक सिवनी जिला चिकित्सालय में फायलेरिया के संदिग्ध कोई भी रोगी नहीं पाये गये इसलिये इनकी जाँच हेतु कोई भी सेम्पल नहीं लिये गये - जानकारी निरंक। मलेरिया रोगियों का परीक्षण रेपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट (एंटीजन बेस्ड) द्वारा एवं रक्त पट्टी बनाकर माइक्रोस्कॉपी द्वारा किया गया। फायलेरिया रोगी का सेम्पल रक्तपट्टी परीक्षण द्वारा जाँच किया जाता है। यह सेम्पल रात्रि 09:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे के बीच लिया जाता है। 49003 मलेरिया सेम्पल जाँच करने पर 1127 पॉजिटिव एवं 47876 निगेटिव पाये गये। चिकनगुनिया के पॉजिटिव प्रकरण शून्य है, डेंगू के 09 पॉजिटिव मरीज पाये गये। (ख) जिला चिकित्सालय सिवनी में मलेरिया, फायलेरिया की जाँच हेतु जिला चिकित्सालय में, मलेरिया शाखा के 05 कर्मचारी, जिला चिकित्सालय पैथालॉजी विभाग के प्रयोगशाला टेक्नीशियन 12 एवं पैथॉलाजिस्ट पदस्थ हैं। उपचार हेतु चिकित्सालय में 26 चिकित्सकों द्वारा सेवायें दी जा रही है। मलेरिया की जाँच जिला चिकित्सालय सिवनी में दो प्रकार से होती है। रक्तपट्टी परीक्षण जिसे मलेरिया विभाग के टेक्नीशियन द्वारा माइक्रोस्कोप से जाँच की जाती है। रेपिड टेस्ट मलेरिया जाँच, रेपिड वॉयवेलेंट (एंटीजन बेस्ड) डायग्नोस्टिक टेस्ट किट द्वारा जिला चिकित्सालय में किया जाता है, निजी चिकित्सालयों में एंटीबॉडी डायग्नोस्टिक टेस्ट किट से जाँच किये जाने की संभावना होती है। टेस्ट रिजल्ट रेपिड टेस्ट किट की गुणवत्ता पर निर्भर होते हैं, निजी चिकित्सालयों में कार्यरत टेक्नीशियनों की दक्षता की जानकारी जिला चिकित्सालय को नहीं दी जाती है। अतः कभी-कभी चिकित्सालय एवं प्रायवेट लेब के परिणामों में भिन्नता हो सकती है। (ग) जी नहीं। जिला चिकित्सालय सिवनी के समस्त चिकित्सक अपने कक्ष में बैठते हैं एवं चिकित्सालय समय पर उपस्थित रहते हैं, संबंधित विशेषज्ञ एवं चिकित्सक अपने-अपने वार्डों का राउण्ड लेकर मरीजों का उपचार एवं ऑपरेशन करते हैं एवं सोनोग्राफी, पोस्टमार्टम, कोर्ट पेशी, व्ही.आई.पी. ड्यूटी शिविर आदि का कार्य करते हैं एवं एम.बी.बी.एस. चिकित्सक, चिकित्सालय के ओ.पी.डी. में बैठकर मरीजों का उपचार करते हैं। शेष, प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला चिकित्सालय सिवनी में पदस्थ समस्त चिकित्सक चिकित्सालय समय पर आने वाले समस्त प्रकार के मरीजों का उपचार करते है।
जिला चिकित्सालय में साफ-सफाई में लापरवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
81. ( क्र. 1802 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी शासकीय जिला चिकित्सालय में सफाई का ठेका शासन स्तर से हुआ था? यदि हाँ, तो कब? शासन के आदेश/निर्देश एवं अनुबंध की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाये? (ख) यह ठेका किस ऐजेन्सी को प्रदाय किया गया था? क्या अस्पतालों की सफाई में जिला चिकित्सालय सिवनी में भारी अनियमिततायें की जा रही हैं? क्या सफाई में लगाये गये कर्मचारियों को 6-6 माह से अधिक का मानदेय नहीं देने से अस्पतालों में सफाई नहीं हो रही हैं? यदि ऐसा है तो जिस एजेन्सी को ठेका दिया गया था, क्या उस पर कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? (ग) यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जिला स्तर पर टेंडर मेसर्स कामथेन सर्विस इन्दौर को प्रदाय किया गया है। जी नहीं। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शा.उ.मा.वि. सटई में नवीन भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
82. ( क्र. 1803 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न सं. 103 क्र. 2237 दिनांक 25.07.16 के उत्तर में जानकारी दी गई कि शा.उ.मा.वि. सटई में प्राचार्य की मांग पर भवन की आवश्यकता है? बतावें कि सत्र 2017-18 में शा.उ.मा.वि. सटई में कुल कितने छात्र–छात्रायें अध्यनरत् हैं? (ख) वर्तमान सत्र 2017-18 के लिए संस्था में दर्ज छात्रों के लिए कुल कितने कक्षों की आवश्यकता है? वर्तमान भवन में कुल कितने कक्ष उपलब्ध हैं एवं इन कक्षों कि निर्माण तिथि क्या है? क्या वे वर्तमान में पूर्णतः सुरक्षित हैं? (ग) शा.उ.मा.वि. सटई में उपलब्ध कक्षों एवं छात्र संख्या के अनुपात अनुसार एक नवीन भवन की नितांत आवश्यकता है, क्या माननीय मंत्री जी पूर्ण नवीन भवन बनाने हेतु राशि आवंटित करेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। वर्तमान सत्र में शास. उ.मा.वि. सटई में कुल 1365 विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। (ख) वर्तमान सत्र के लिए संस्था में दर्ज छात्रों के लिए 32 कक्षों की आवश्यकता है। वर्तमान भवन में कुल 08 कक्ष निर्मित हैं, जिनमें से 02 कक्ष राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2011 में, माध्यमिक शाला के 02 कक्ष वर्ष 2000 में एवं 02 कक्ष वर्ष 2007 में तथा अन्य 02 कक्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित हैं। कुल 08 कक्षों में से 06 पूर्णतः सुरक्षित हैं एवं 02 कक्ष सुधार योग्य है। (ग) शास उ.मा.वि. सटई में नवीन भवन हेतु राशि रू. 1.75 करोड़ के भवन की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र.एफ 27-21/2017/20-2 दिनांक 25.09.2017 से प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईशानगर में नवीन भवन निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
83. ( क्र. 1804 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईशानगर के भवन निर्माण के संबंध में प्रश्न क्र. 7283 दिनांक 28 मार्च 2016 को विभागीय मंत्री ने कहा था कि “भूमि की उपलब्धता के आधार पर मानचित्र तैयार कर प्राक्कलन अनुसार राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी”? (ख) क्या प्रश्न क्र. 1373 दिनांक 21 जुलाई 2017 में विभागीय मंत्री महोदय ने उत्तरांश (ख) में भूमि आवंटित होना स्वीकार किया है, तो बताएं कि उक्त भूमि का खसरा न. एवं रकबा कितना है? कितनी राशि का यहाँ भवन बनना है? कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ होना है? (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईशानगर में कुल कितना स्टॉफ पदस्थ है? 24 घंटे की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किस समय कौन ड्यूटी पर तैनात रहता है? कृपया ड्यूटी चार्ट उपलब्ध करायें। साथ ही यह भी बताये कि यदि कोई अधिकारी\कर्मचारी ड्यूटी पर न मिले तो विभाग क्या कार्यवाही करता है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, ईशानगर ग्राम की भूमि खसरा न. 524 एवं रकवा 0.600 हेक्टेयर है। रूपये 458.23 लाख का भवन बनना है। जिसकी निर्माण एजेन्सी परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग द्वारा एजेन्सी निर्धारण उपरांत कार्य प्रारम्भ हो सकेगा अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) कुल 43 स्टॉफ पदस्थ है। ड्यूटी चार्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'',''ब'','' स'' एवं ''द'' अनुसार। कार्य पर स्टॉफ न मिलने की स्थिति में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है एवं प्राप्त जवाब के आधार पर चेतावनी पत्र/अनुपस्थित दिवस का वेतन काटने की कार्यवाही की जाती है।
शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में स्वीपर व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
84. ( क्र. 1829 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में स्वीपर के पद स्वीकृत हैं? (ख) यदि नहीं, तो क्या इन शालाओं के टॉयलेट की साफ-सफाई नहीं होती है? (ग) यदि साफ-सफाई होती है, तो कौन करते हैं? (घ) क्या शालाओं में भृत्य एवं स्वीपर के पद स्वीकृत किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में पंच परमेश्वर मद से तथा नगरीय क्षेत्र की शालाओं में शिक्षा उपकार की राशि से आवश्यक व्यवस्थायें करने के निर्देश है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अधूरे भवन के निर्माण कार्य की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
85. ( क्र. 1838 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा सत्र के दौरान विकासखण्ड सिरमौर अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलवा सुरसरी सिंह स्थित विद्यालय के अधूरे भवन निर्माण हेतु राशि आवंटन की घोषणा एवं अधूरे विद्यालय का कार्य पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया था? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि विभाग के द्वारा आज तक उक्त विद्यालय के अधूरे भवन का निर्माण नहीं कराया जा सका? (ख) उक्त विद्यालय के अधूरे भवन निर्माण संबंधी दिये गए निर्देशों का अनुपालन अभी तक न किये जाने की दशा में क्या संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? उक्त विद्यालय के अधूरे भवन का निर्माण कब तक पूर्ण कराया जा सकेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) शासकीय हाई स्कूल बेलवासुरसुरी जिला रीवा के अधूरे एवं अपूर्ण भवन के निर्माण कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु निर्माण एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग को आवश्यक राशि रू. 8.45 लाख संचालनालय के आदेश क्र/66/भवन/एफ/201/3 59-360 दिनांक 04.07.2017 द्वारा प्रदाय की जा चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा के पत्र क्र. 2128 दिनांक 17.07.2017 द्वारा चेक के माध्यम से निर्माण एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग को आवश्यक राशि रू. 8.45 लाख का भुगतान किया गया है। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्र.-1 रीवा के पत्र क्र. 107/जाँच/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/16 रीवा दिनांक 16.11.2017 के अनुसार दिनांक 26.07.2017 को प्रथम निविदा आमंत्रण जारी किया गया था, किन्तु जी. एस. टी. के कारण प्रथम निविदा आमंत्रण स्थगित कर दिया गया था। विभाग द्वारा द्वितीय निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में है। निविदा का निर्णय होते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा। उपरोक्त स्थिति के प्रकाश में अधिकारी दोषी न होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय अस्पताल का सिविल अस्पताल के रुप में उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
86. ( क्र. 1839 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला रीवा के ग्राम पंचायत अतरैला में आयोजित विधायक कप प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा विकासखण्ड सिरमौर स्थित शासकीय अस्पताल को सिविल अस्पताल के रुप में उन्नयन करने संबंधी घोषणा की गयी थी? यदि हाँ, तो उक्त अस्पताल के उन्नयन की प्रक्रिया लंबित होने का क्या कारण है? (ख) क्या अस्पताल का उन्नयन सिविल अस्पताल के रुप में किये जाने हेतु विभाग द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। विगत 03 वर्षों की बाह्य एवं आंतरिक रोगी एवं प्रसव संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरमौर की बेड आक्यूपेंसी 62.10 प्रतिशत है। बेड आक्यूपेंसी 80 प्रतिशत से अधिक होने पर बिस्तर बढ़ाये जाने का प्रावधान है। 30 बिस्तरीय सिरमौर (सीमांक) संस्था का पूर्ण उपयोग न होने के कारण उन्नयन किया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टर एवं स्टॉफ की व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
87. ( क्र. 1862 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालधा, गोराडिया, शिवना, रायलबेडा, रतनपुर, हेलापड़ावा में डॉक्टर एवं आवश्यक स्टॉफ के पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो इन रिक्त पदों पर पदपूर्ति कब तक की जावेगी? (ख) क्या विधानसभा प्रश्न क्र.2316 दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के उत्तर में हेलापड़ावा प्रा.स्वा. केन्द्र में रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापना किये जाने संबधी उत्तर दिया गया था वर्तमान तक पदपूर्ति क्यों नहीं हुई है? (ग) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झिरन्या से महिला गायनिक डॉक्टर की व्यवस्था न होने से सम्पूर्ण आदिवासी दुरस्थ क्षेत्र की महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ में बहुत परेशानियों का सामना करना पड रहा है? यदि हाँ, तो महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कि नियुक्ति कब तक की जावेगी, जिससे महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिल सके।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, शतप्रतिशत पदपूर्ति नहीं है। रिक्त पद की पूर्ति की प्रक्रिया निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ, विभाग पद पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है वर्ष 2017 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से माह जुलाई-अगस्त में लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत 23 चिकित्सकों की पदस्थापना खरगोन जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु, नियुक्ति आदेश जारी किए गए, इनमें से प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रतनपुर, गुराडिया एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेलापड़ावा में एक-एक चिकित्सा अधिकारी पदस्थ किए गए, इसके अतिरिक्त प्रा.स्वा.के. हेलापड़ावा में एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति की गई है। हेलापड़ावा में नियुक्त चिकित्सक द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया है, स्थानीय स्तर पर निकट की स्वास्थ्य संस्था प्रा.स्वा.के. कैली से एक चिकित्सक को हेलापड़ावा में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, चिकित्सक एवं सहायक स्टॉफ की कमी के कारण शतप्रतिशत पदपूर्ति नहीं की जा सकी है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झिरन्या नान सीमांक संस्था है, प्रदेश में स्त्रीरोग विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है एवं वर्तमान में सीमांक संस्थाओं में ही स्त्रीरोग विशेषज्ञ/चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। झिरन्या में प्रत्येक माह की 09 तारिख को महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाकर महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण महिला चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। 01 महिला चिकित्सकों सप्ताह में तीन दिवस, भिकनगांव से झिरन्या में स्वास्थ्य सेवायें देने हेतु स्थानीय स्तर पर आदेशित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रिक्त पदों की पूर्ति की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
88. ( क्र. 1886 ) श्री कैलाश चावला : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनासा रामपुरा एवं कुकड़ेश्वर में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं? (ख) स्वीकृत पदों में से कौन-कौन से पद पाँच वर्षों से अधिक अवधि से रिक्त हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति वर्ष प्रसव की संख्या क्या है? (घ) उक्त स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी व प्रसव की संख्या देखते हुए क्या किसी महिला चिकित्सक (विशेषज्ञ) की नियुक्ति प्राथमिकता से किए जाने का आदेश जारी किया जावेगा।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनासा में प्रसव संख्या 2550, सि.अ. रामपुरा में 560 एवं प्रा.स्वा.के. कुकणेश्वर में 440 है। (घ) विभाग पद पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है परंतु प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है कुल स्वीकृत 3278 पदों के विरूद्ध मात्र 1029 विशेषज्ञ उपलब्ध है अतः जिला चिकित्सालय से भिन्न यथा सिविल अस्पताल स्तर/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में विशेषज्ञों के शत्-प्रतिशत पदों की पूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है, विशेषज्ञ के 100 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है परंतु वर्तमान में मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति संबंधी प्रकरण प्रचलित होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनासा में एम.एस. स्त्री रोग योग्यताधारी चिकित्सक, डॉ. भीमालाल भायल कार्यरत हैं, सि.अ. रामपुरा में स्त्रीरोग विशेषज्ञ का पद रिक्त हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में विशेषज्ञों के पद स्वीकृत नहीं होते हैं। उपलब्धता होने पर स्त्री रोग विशेषज्ञ/स्त्री रोग योग्यताधारी चिकित्सक की पदस्थापना की जा सकेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मिडिल व हाईस्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
89. ( क्र. 1896 ) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 11-9-2016 को जिला कटनी के बडवारा से खमतरा की जनदर्शन यात्रा में मा. मुख्यमंत्री जी ने खमतरा की जनसभा में 15 कि.मी. दूर वन-पर्वतीय क्षेत्र की कक्षा 10वीं की 118 छात्र संख्या के हाई स्कूल कटरिया को हायर सेकेण्डरी स्कूल के रूप में उन्नयन करने की घोषणा की है, जिसका आई.डी. कोड बी-2549 है? (ख) क्या मा. विभागीय मंत्री जी ने दिनांक 22-8-2016 को वि.खं. ढीमरखेड़ा के ग्राम धरवारा के प्रवास पर कक्षा 10वीं छात्र संख्या 122 के शासकीय हाई स्कूल धरवारा को हायर सेकेण्डरी स्कूल के रूप में उन्नयन करने की घोषणा की है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 11-9-2016 में शासकीय माध्यमिक विद्यालय हिरवारा, पडरिया, भनपुरा नं. 1 एवं छहरी, जिनकी छात्र संख्या क्रमश: 78, 101, 30 व 31 के हाईस्कूल के उन्नयन हेतु अनुरोध किया है? (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख), (ग) विद्यालयों के उन्नयन की प्रशासकीय स्वीकृतियां चालू वर्ष में जारी कर आगामी शैक्षणिक सत्र में कक्षाएं प्रारंभ कर दी जायेंगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) वर्ष 2017-18 में शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।
अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की मृत्यु उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
90. ( क्र. 1926 ) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह अक्टूबर 2017 की स्थिति में श्योपुर जिले में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की शासकीय सेवा में रहते हुये मृत्यु उपरांत उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के कितने प्रकरण कब कब से किस किस कारण से लंबित हैं? जिलेवार बतावें। (ख) क्या शासन द्वारा अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों के अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों में शिथिलीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो अभी तक इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की है? (ग) क्या शासन द्वारा अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों के अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों में शिथिलीकरण हेतु केंद्र शासन से पत्र व्यवहार किया है? यदि हाँ, तो अभी तक केंद्र शासन से इस सम्बन्ध में क्या निर्देश प्राप्त हुए हैं? पत्राचार के समस्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करावें? (घ) क्या शासन द्वारा वर्ष 2012 के बाद से अभी तक टी.ई.टी. परीक्षा आयोजित नहीं कराने के कारण सैकड़ों पात्रताधारी उम्मीदवारों को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिल सकी है? यदि हाँ, तो शासन कब तक टी.ई.टी. परीक्षा आयोजित करेगा? यदि नहीं, तो इन लंबित प्रकरणों का निपटारा कब तक एवं किस प्रकार किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) अध्यापक संवर्ग के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 एवं वर्ग-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित मापदण्डों को शिथिल करने हेतु भारत सरकार को पत्र प्रेषित किए गये हैं। (ग) जी हाँ। भारत सरकार से शिथिलीकरण हेतु मार्गदर्शन अपेक्षित है। पत्राचार की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष के लिए चयनित विद्यार्थियों की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
91. ( क्र. 1927 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 के लिए एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष के लिए चयनित विद्यार्थियों के नाम, पिता का नाम, निवास का पता, कक्षा 10वी एवं 12वीं के प्राप्तांक प्रतिशत में, नीट के प्राप्तांक, आल इंडिया रैंक तथा राज्य की रैंक, चयनित केटेगरी तथा अनु.जाति./अनु.जनजाति, एन.आर.आई. सहित सूची दें। (ख) वर्ष 2017-18 में प्रश्नांश (क) के अनुसार निजी चिकित्सा महाविद्यालय में चयनित विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा उसमें म.प्र. के मूल निवासी तथा अन्य राज्य के विद्यार्थियों की संख्या कितनी-कितनी है? अन्य राज्य के विद्यार्थी के चयन होने के बारे में विस्तृत कारण प्रमाण सहित प्रस्तुत करें।
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) प्रवेश ऑनलाईन दिया गया है। विस्तृत जानकारी सी.बी.एस.ई. द्वारा प्रदाय न किये जाने के परिणाम स्वरूप प्रदाय किया जाना संभव नहीं है। (ख) कुल संख्या 1150 है, जिनमें 990 मध्यप्रदेश के मूल निवासी, 90 अन्य राज्य के मूल निवासी है। शेष एन.आर.आई. कोटे से प्रवेशित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर रिट पिटीशन (सिविल) नम्बर 267/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09 मई, 2017 के पालन में अन्य राज्य के विद्यार्थियों का चयन हुआ है।
अध्यापक संर्वग की पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
92. ( क्र. 1933 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक 3/10/2017 पत्र क्र./शिक्षा/2017-18/112,113, 114, 115 द्वारा मुख्य कार्य. अधि. जि.प. ग्वा., मान. मुख्यमंत्री महोदय, मान. नेता प्रतिपक्ष एवं मान. स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय एवं अन्य को भी पत्र लिखा है? पत्र को स्पष्ट करें। पत्र में अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया में की जा रही है अनियमितताओं के सम्बन्ध में बिन्दु क्र. 1 से लगायत 6 तक में शासकीय आदेश दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? प्रत्येक बिन्दुवार की गई सम्पूर्ण कार्यवाही स्पष्ट करें। (ख) क्या शासन के आदेश की अवहेलना कर ग्वालियर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापक संवर्ग का संविलियन अंतर्निकाय द्वारा कर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों को स्थानान्तरण द्वारा समाप्त किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त अधिकारी का नाम एवं पद तथा आदेश की प्रति स्पष्ट करें? क्या यह अध्यापक संवर्ग के पदोन्नति से वंचित रहे शिक्षकों के साथ अन्याय है? यदि है तो क्या उनकों ड्यू-डेट से पदोन्नति कर अनियमितता करने वाले अधिकारी के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1997 एवं मध्यप्रदेश पंचायत/नगरीय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के अनुसार 50 प्रतिशत पदोन्नति के पदों पर पदोन्नति नहीं किये जाने के संबंध में लेख किया गया है। शेषांश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं ''दो'' अनुसार है। (ख) जाँच हेतु कार्यवाही की जाएगी एवं जाँच निष्कर्ष उपरांत गुण-दोष पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
उन्नयन किये गये हाई स्कूलों में स्टॉफ की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
93. ( क्र. 1938 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में 2016-2017 में जिन माध्यमिक शालाओं का उन्नयन कर हाईस्कूल बनाये गये हैं उनमें अब तक स्टॉफ नहीं दिया गया है तथा माध्यमिक शाला के स्टॉफ से ही काम चलाया जा रहा है? (ख) यदि नहीं, तो लांजी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रारंभ किये हाई स्कूलों पाला, पानगांव तथा नेवारा में अब तक स्टॉफ क्यों नहीं दिया गया? क्या यह भी सही है कि हाईस्कूल नेवारा में अब तक पदों का सृजन भी नहीं किया गया है? (ग) क्या उन्नयन किये गये हाई स्कूलों में बड़ी संख्या में कक्षा नवमी में प्रवेश लिये गये किन्तु स्टॉफ की कमी के कारण पालकों में असंतोष व्याप्त हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। इसके अतिरक्ति अतिथि शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। (ख) पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। मद पूर्ति/पद सृजन की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) जी नहीं, उपलब्ध स्टॉफ एवं अतिथि शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
94. ( क्र. 1939 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तह्त कितने प्रवेश दिये गये हैं? महाविद्यालय अनुसार जानकारी दें। (ख) प्रदेश में संचालित शासकीय तथा अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित फीस की जानकारी एन.आर.आई. कोटे सहित दें। (ग) प्रदेश में चिकित्सकों की भारी संख्या में कमी को देखते हुए विषयांकित योजना के विद्यार्थियों को छोड़कर इतनी भारी भरकम फीस देकर डिग्री लेने वाले विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक बनने में रूचि नहीं लेंगे, इसे ध्यान में रखते हुए क्या शासन कम खर्चे में एम.बी.बी.एस कराने के वैकल्पिक उपायों पर विचार करेगी ताकि शासकीय औषधालयों में चिकित्सकों के पद भरे जा सकें? (घ) चिकित्सा महाविद्यालयों में उत्तर दिनांक तक खाली सीटों की जानकारी दें?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) प्रदेश में संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत निम्नानुसार प्रवेश दिये गये है :-
क्र. |
संस्था का प्रकार |
पाठ्यक्रम का नाम |
प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या |
1 |
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय |
एम.बी.बी.एस. |
62 |
2 |
शासकीय स्वशासी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय |
बी.डी.एस. |
07 |
3 |
निजी चिकित्सा महाविद्यालय |
एम.बी.बी.एस. |
475 |
4 |
निजी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय |
बी.डी.एस. |
123 |
तालिका में दर्शाये अनुसार महाविद्यालयवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्न दिनांक तक शैक्षणिक सत्र 2017-18 में शासकीय स्वशासी एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के अंतर्गत कोई सीट रिक्त नहीं है। मॉप-अप राउण्ड हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. सिविल नंबर 267/2017 में दिनांक 09.05.2017 को पारित निर्णयानुसार उपलब्ध कराई गई प्रावीण्यता सूची अनुसार प्रवेश न देने के कारण अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास के 15 एवं इण्डेक्स मेडिकल कॉलेज, इन्दौर के 18 अभ्यर्थियों का प्रवेश अमान्य किया गया है।
सेवानिवृत्त शैक्षणिक संवर्ग को अर्जित अवकाश का नगदीकरण
[स्कूल शिक्षा]
95. ( क्र. 1943 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 419/2008/नियम/चार, भोपाल दिनांक 16 जून 2008 एवं ज्ञाप क्रमांक/एफ-2/2006/नियम/चार दिनांक 13 अगस्त 2008 एवं लोक शिक्षण संचानालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/वित्त/ऑडिट/अ/2016/99 भोपाल दिनांक 20.04.2016 के अनुसार सेवानिवृत्ति उपरांत शैक्षिक संवर्ग के कर्मचारियों को सेवा-पुस्तिका में अंकित अर्जित अवकाश के नगदीकरण की पात्रता है? (ख) यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश के किन-किन जिलों में जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक शैक्षिणक संवर्ग के कितने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का नगदीकरण भुगतान किया गया है? पद का नाम सहित जानकारी दें। (ग) क्या 1 जून 2016 से प्रश्न दिनांक तक राजगढ़ जिले में उक्त संवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारी को अर्जित अवकाश का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? अभी तक भुगतान नहीं होने के लिये जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। प्रश्नांश में अंकित अवधि के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का भुगतान न किये जाने की जाँच हेतु कलेक्टर जिला राजगढ़ को संचालनालय के पत्र दिनांक 24.11.2017 द्वारा लेख किया गया है। प्रतिवेदन अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
सर्व शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति समाप्ति पश्चात पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
96. ( क्र. 1947 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत रहे बी.ए.सी. एवं जनशिक्षक सत्र 2015-16 में प्रतिनियुक्ति समाप्ति पश्चात किस मापदण्ड के आधार पर एक शिक्षकीय और शिक्षक विहीन शालाओं में पदस्थ किया गया था? संस्थाओं में पदांकित किये गये शिक्षकों की विकास खण्डवार, संस्थावार, नामवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में प्रतिनियुक्ति समाप्ति पश्चात लौटे कितने बी.ए.सी. एवं जनशिक्षकों की एक शिक्षकीय/शिक्षक विहीन शालाओं में नवीन पदस्थापना की गई तथा कितनी पदस्थापना में शिक्षक विहीन/एक शिक्षकीय संस्था नहीं थी? सूची नाम, पद, पदांकित संस्था, पदांकित संस्था में पूर्व में पदस्थ शिक्षकों की संख्या, क्या वह शाला शिक्षक विहीन/एक शिक्षकीय थी? जानकारी उपलब्ध करावें। कितने आदेशों का संशोधन किस नियम के तहत किया गया? (ग) जिले में बी.ए.सी., जनशिक्षक के स्वीकृत पद के विरूद्ध रिक्त पदों की पदवार सूची उपलब्ध करावें। ये पद कितने वर्षों से रिक्त हैं? इन पदों की पूर्ति क्यों नहीं की गई? क्या पद रिक्त होने से विभाग का कार्य प्रभावित नहीं हुआ? यदि हाँ, तो पद रिक्त होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर विभाग क्या कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) उज्जैन जिला अंतर्गत सत्र 2015-16 में राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र दिनांक 30.06.2015 एवं विभाग के पत्र दिनांक 20 मई 2010 के अनुसार जिला कलेक्टर एवं मान. प्रभारी मंत्री द्वारा दिये गये अनुमोदन अनुसार एक शिक्षकीय एवं शिक्षक विहीन शालाओं में प्रतिनियुक्ति से लौटे अध्यापकों स्वेच्छा से काउन्सलिंग के माध्यम से चयन की गई शालाओं में पदस्थ किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। कलेक्टर जिला उज्जैन के अनुमोदन उपरांत दो आदेश निरस्त किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में आवेदन आमंत्रित किये जाकर पूर्ति की प्रक्रिया प्रचलित है। रिक्त पदों के विरूद्ध कार्यरत अमले को अतिरिक्त प्रभार देकर कार्य संपन्न कराये जाने से विभाग का कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूल उन्नयन एवं नवीन भवन की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
97. ( क्र. 1950 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अता. प्रश्न क्रमांक 1396, दिनांक 21 जुलाई 2017 के प्रश्नांश (घ) के उत्तर में स्कू्ल उन्नयन की सूची में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के सम्मिलित स्कूलों के नाम बतावें। (ख) शासन द्वारा विद्यालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, उनमें सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के किन-किन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है? (ग) प्रश्न क्रमांक 1396 दिनांक 21 जुलाई 2017 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट 15 अनुसार भवन विहीन विद्यालयों में से किन-किन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (घ) यदि विद्यालय भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जुलाई 2017 के उपरान्त सुवासरा विधान सभा क्षेत्र के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं की गई है। (ग) निरंक। (घ) स्कूल भवनों के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होता है।
रोगी कल्याण समिति की राशि का व्यय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
98. ( क्र. 1951 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रोगी कल्याण समिति शामगढ़ में राशि आहरण किन-किन अधिकारियों के हस्तारक्षर से की जाती है? (ख) अस्पताल मेन्टेनेन्स एवं मरीजों की सुविधाओं हेतु शासन से प्राप्त राशि के अतिरिक्त रोगी कल्याण समिति की राशि का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाना है, इसका निर्णय किस अधिकारी द्वारा लिया जाता है तथा इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? वित्तीय वर्ष 2013-14 में रोगी कल्याण समिति शामगढ़ के खाते में कितनी राशि थी तथा प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि है? (ग) रोगी कल्याण समिति शामगढ़ की राशि से जो सामग्री क्रय जाती है, क्या उसके लिए विज्ञप्ति जारी कर टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया जाता है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक से विगत चार वर्षों में जिन-जिन सामग्रियों को क्रय करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई हैं, उनकी जानकारी देवें तथा जारी की गई विज्ञप्ति एवं प्राप्त टेण्डर की प्रतिलिपि भी उपलब्ध करावें। (घ) शामगढ़ तहसीलदार द्वारा रोगी कल्याण समिति के आय व्यय के रिकॉर्ड जब्त कर ऑडिट का आदेश दिया गया था, उस प्रक्रिया के पालन में क्या जब्त दस्तावेजों का ऑडिट हो चुका है? यदि हाँ, तो ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें तथा यदि ऑडिट नहीं हुआ है तो कब तक ऑडिट कार्य पूर्ण किया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) रोगी कल्याण समिति शामगढ़ में राशि आहरण सचिव एवं सह सचिव के हस्ताक्षर से आहरण किया जाता है। (ख) रोगी कल्याण समिति की राशि का उपयोग मरीजों के हित में एवं अस्पताल के रख-रखाव में उपयोग किया जाता है। निर्णय साधारण सभा एवं कार्यकारणी की बैठक में किया जाता है। रोगी कल्याण समिति शामगढ़ के खाते में वर्ष 2013-14 में राशि रूपये 10075943/- एवं वर्तमान राशि रूपये 1373612/- जमा है। (ग) जी हाँ। राशि रूपये 25000/- से अधिक मूल्य के लिये। निविदायें आमंत्रित की गई। विज्ञप्ति एवं टेण्डर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। संस्था द्वारा नियुक्त ऑडिटर द्वारा शेष 03 वर्षों की ऑडिट हेतु संबंधित चार्टेट अकाउण्टेड द्वारा ऑडिट किया जा रहा है। ऑडिट पूर्ण होने पर ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा सकेगी।
डॉक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
99. ( क्र. 1957 ) श्री
महेन्द्र
सिंह : क्या
लोक
स्वास्थ्य
परिवार
कल्याण मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) पन्ना
जिलें के किस-किस
चिकित्सालय
में कितने डॉक्टर
एवं सहायक
स्टॉफ कब से
पदस्थ हैं? चिकित्सालयवार
बतावें। (ख) क्या
डॉक्टरों की
कमी के कारण
मरीजों को सही
इलाज नहीं मिल
पाता है जिससे
आवश्यक
मरीजों को
अन्य
चिकित्सालयों
के लिये रिफर
करना पड़ता है? (ग) क्या
पन्ना जिले
में डॉक्टरों के
रिक्त पदों की
पूर्ति की
जावेगी?
यदि
हाँ, तो
कब तक?
लोक
स्वास्थ्य
परिवार
कल्याण
मंत्री ( श्री
रुस्तम सिंह ) : (क)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट
अनुसार है। (ख) जी
नहीं, उपलब्ध
चिकित्सक/सहायक
स्टॉफ के
द्वारा आम-जन
को स्वास्थ्य
सुविधाएं
प्रदान की जा
रही है। गंभीर
रूप से पीड़ित
मरीज को ही
रिफर किया जाता
है। (ग) जी हाँ, विभाग
पदपूर्ति
हेतु निरंतर
प्रयासरत है वर्ष
2017 में
लोक सेवा आयोग
से चयनित 08 तथा बंधपत्र
के अनुक्रम
में 03
चिकित्सकों
की पदस्थापना, पन्ना
जिले अंतर्गत
स्वास्थ्य
संस्थाओं की गई
है। प्रदेश
में
विशेषज्ञों
की अत्यधिक
कमी है स्वीकृत
3278 पदों
के विरूद्ध
मात्र 1029
विशेषज्ञ
उपलब्ध है अतः
स्वास्थ्य
संस्थाओं में
विशेषज्ञों
के शत-प्रतिशत
पदों की
पूर्ति किए
जाने में
कठिनाई हो रही
है, विशेषज्ञ
के 100
प्रतिशत पद
पदोन्नति से
भरे जाने का
प्रावधान है
परंतु
वर्तमान में
मा.
उच्चतम
न्यायालय में
पदोन्नति
संबंधी
प्रकरण
प्रचलित होने
के कारण पदोन्नति
की कार्यवाही
नहीं की जा
सकी है। चिकित्सकों
की भर्ती हेतु
2015 में 1896
चिकित्सकों
का मांगपत्र
प्रेषित किया
गया था परंतु
मात्र 726
चयनित
चिकित्सकों
की सूची
प्राप्त हुई
है। रिक्त
पदों की
पूर्ति की
कार्यवाही
निरंतर जारी
है, म.प्र.
लोक सेवा आयोग
को पुनः 1277
चिकित्सकों
की नियुक्ति
हेतु
मांग-पत्र प्रेषित
किया जा रहा
है। शेष
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
अंशदायी पेशन योजना
[स्कूल शिक्षा]
100. ( क्र. 1959 ) श्री महेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में कितने ऐसे संविदा शिक्षक हैं जिनका संविलियन होने के बाद भी नवीन अंशदायी पेंशन योजना का सदस्य नहीं बनाया गया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) से संबंधित छूटे हुये संविदा शिक्षक जिनका संविलियन किया जा चुका है और उनके द्वारा आवश्यक पूर्तियां की जाकर प्रान नं. एलॉट करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना के कार्यालय में फाइल भी जमा कर दी गई है किन्तु जिला शिक्षा अधिकारी की निष्क्रियता के चलते बहुत से पात्र, अंशदायी पेंशन योजना के सदस्य नहीं बन पाये हैं जिससे शासन की ओर से उनके प्रान खाते में जमा किये जाने वाले अंशदान का नुकसान हो रहा है? (ग) क्या ऐसे संविदा शिक्षक जिनका संविलियन किया जा चुका है, उनका प्रान नं. न बन पाने के कारण उनके अंशदान की राशि की जो क्षति हुई है उसकी प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जावेगी या जिस अधिकारी/कर्मचारी के कारण यह क्षति हुई है, उससे प्रतिपूर्ति करवाई जावेगी? (घ) क्या जिला शिक्षा अधिकारी जिला पन्ना का यह दायित्व नहीं है कि ऐसे संविदा शिक्षक जिनका संविलियन हो गया है, उनके प्रान नं. एलॉट करवाने की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण की जाय?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 116 संविदा शिक्षक। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त आवेदनों को एन.एस.डी.एल. की सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (सी.आर.ए.) को प्रान आवंटन हेतु भेजा गया हैं। प्रकरण प्रक्रियाधीन होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) आवेदकों से आवेदन प्राप्त होते ही एन.एस.डी.एल. को प्रान नम्बर आवंटित करने के लिये आवेदन पत्र भेजे जाते है। एन.एस.डी.एल. से प्रान नम्बर प्राप्त होते ही संबंधित को समय-सीमा में अंशदायी पेशन योजना का सदस्य बना दिया जाता हैं।
चिकित्सकों एवं चिकित्सा स्टॉफ की पदपूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
101. ( क्र. 1960 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत विकासखण्डवार डॉक्टरों के कितने पद, विशेषज्ञों के कितने पद, विभागवार पैरामेडिकल स्टॉफ के कितने पद, आयुर्वेद चिकित्सकों व स्टॉफ के कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभवहीन डॉक्टरों की पदस्थापना की जाती है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के कितने पद रिक्त हैं? इनकी पूर्ति कब तक की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) स्वास्थ्य विभाग की विकासखण्डवार रिक्त पदों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। आयुष विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के 678 तथा पैरामेडिकल संवर्ग के 1460 पद रिक्त हैं। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
शासकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
102. ( क्र.
1965 ) श्री
जसवंत सिंह
हाड़ा :
क्या लोक
स्वास्थ्य
परिवार
कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने
की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
प्रदेश में
शासकीय
चिकित्सालयों
में चिकित्सक, विशेषज्ञों
तथा अन्य
कर्मचारियों
के पद रिक्त
हैं जिससे
चिकित्सीय
कार्य
प्रभावित हो
रहा है? (ख) क्या
शुजालपुर
विधानसभा
क्षेत्र के
अंतर्गत सामुदायिक, प्राथमिक
स्वास्थ्य
केन्द्रों
एवं सिविल
चिकित्सालयों
में रिक्त
पदों की
पूर्ति किये
जाने हेतु
प्रस्ताव
शासन को भेजे
गये हैं? (ग) यदि
प्रश्नांश
(ख) अंतर्गत
रिक्त पदों
की पूर्ति
हेतु प्रस्ताव
शासन को भेजे
गए हैं तो उन
रिक्त पदों
की पूर्ति
हेतु शासन
द्वारा क्या
कार्यवाही की
जा रही है? (घ) प्रश्नांश
(क) अंतर्गत
रिक्त पदों
की पूर्ति कब
तक कर दी
जायेगी?
लोक
स्वास्थ्य
परिवार
कल्याण
मंत्री ( श्री
रुस्तम सिंह ) : (क)
जी हाँ, प्रदेश
में पर्याप्त
मात्रा में
विशेषज्ञ/चिकित्सक
उपलब्ध नहीं
है। उपलब्ध
विशेषज्ञ/चिकित्सक/सहायक
स्टॉफ द्वारा
चिकित्सकीय
कार्य
आवश्यकता
अनुसार संपादित
किया जाता है।
(ख) जी हाँ। (ग) विभाग
पदपूर्ति
हेतु निरंतर
प्रयासरत है, विभिन्न
जिलों/संस्थाओं
में रिक्त
पदों की पूर्ति
के प्रस्ताव
अनुसार
रिक्तियां
तैयार की जाती
है परंतु
प्रदेश में
विशेषज्ञों
की अत्यधिक
कमी है। कुल
स्वीकृत 3278
पदों के
विरूद्ध
मात्र 1029
विशेषज्ञ
उपलब्ध है अतः
जिला
चिकित्सालय
से भिन्न यथा
सिविल
अस्पताल
स्तर/सामुदायिक
स्वास्थ्य
केन्द्र स्तर
की संस्थाओं
में विशेषज्ञों
के शत-प्रतिशत
पदों की
पूर्ति किए
जाने में
कठिनाई हो रही
है, विशेषज्ञ
के 100
प्रतिशत पद
पदोन्नति से
भरे जाने का
प्रावधान है
परंतु
वर्तमान में
मा0
उच्चतम
न्यायालय में
पदोन्नति
संबंधी प्रकरण
प्रचलित होने
के कारण विगत
लगभग 02 वर्षों
से पदोन्नति
की कार्यवाही
नहीं की जा
सकी है। चिकित्सकों
की पदपूर्ति
हेतु निरंतर
प्रयास जारी
हैं। वर्ष 2017
में माह
जुलाई-अगस्त
में लोक सेवा
आयोग से चयन
उपरांत 02
चिकित्सकों
डॉ.निशांत
दोहरे, डी.ए., की
पदस्थापना सि.अ.
शुजालपुर तथा
डॉ महेन्द्र
कुमार
भदौरिया, चि.अ.
की पदस्थापना
सि.अ.
शुजालपुर
मण्डी किए
जाने संबंधी
नियुक्ति आदेश
जारी किए गए
हैं। मध्यप्रदेश
प्रोफेशनल
एक्जामिनेशन
बोर्ड के
माध्यम से
पैरामेडिकल
संवर्ग के 910
रिक्त पदों की
भर्ती की
कार्यवाही
प्रचलन में है, उपलब्धता
के आधार पर
पदस्थापना
संबंधी कार्यवाही
की जावेगी। (घ) विभाग
रिक्त पदों की
पूर्ति हेतु
निरंतर
प्रयासरत है, पदपूर्ति
हेतु निश्चित
समयावधि बताई
जाना संभव
नहीं है।
चिकित्सालय में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
103. ( क्र.
1969 ) श्री
संजय उइके :
क्या लोक
स्वास्थ्य
परिवार
कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) जबलपुर
संभाग में
विभाग के अन्तर्गत
कुल
कितने-कितने
उपस्वास्थ्य
केन्द्र, प्राथमिक
स्वास्थ्य
केन्द्र, सामुदायिक
स्वास्थ्य
केन्द्र, सिविल
अस्पताल हैं? जिलेवार
जानकारी
देवें। (ख) प्रश्नांश
(क) में उल्लेखित
चिकित्सालयों
में चिकित्सक
एवं
पैरामेडिकल
स्टॉफ के
कितने-कितने
पद स्वीकृत
हैं, पद
के विरूद्ध
कितने
कार्यरत हैं
एवं कितने शेष
हैं? जिलेवार
बतावें। (ग) क्या
प्रदेश के
अनुसूचित
क्षेत्रों
में लम्बे
समय से चिकित्सक
एवं
पैरामेडिकल
स्टॉफ की कमी
निरन्तर बनी
हुई है? अनुसूचित
क्षेत्रों
में प्रश्नांश
(क) में उल्लेखित
चिकित्सालय
कुल कितने हैं, उक्त
चिकित्सालय
में कुल कितने
चिकित्सक
एवं
पैरामेडिकल
स्टॉफ
कार्यरत एवं
रिक्त है? (घ)
शासन
द्वारा
चिकित्सकों
की कमी को दूर
करने का क्या
प्रयास किया? क्या
परिणाम रहे
एवं वर्तमान
में कमी को
दूर करने के
लिए शासन की
क्या योजना
है? कब
तक चिकित्सक
एवं
पैरामेडिकल
स्टॉफ की कमी
दूर की जावेगी?
लोक
स्वास्थ्य
परिवार
कल्याण
मंत्री ( श्री
रुस्तम सिंह ) : (क)
से (घ) जानकारी
एकत्रित की जा
रही है।
ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का निर्माण एवं रख-रखाव
[संस्कृति]
104. ( क्र. 1974 ) श्री जालम सिंह पटेल : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित ऐतहासिक महत्व के स्थलों के निर्माण उन्नयन एवं रख-रखाव हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर सूचित किया गया था? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) यदि कार्यवाही नहीं कि गई है तो कब तक कि जायेगी?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ. आदिगुरू शंकराचार्य की तपोस्थली एवं अन्य गुफाओं तथा ऐतिहासिक स्थल का सर्वेक्षण कराकर यथा योग्य कार्यवाही की जावेगी। जहां तक राजकुमार गजराजसिंह के बख्तर को नागपुर से लाने का प्रश्न है। नरसिंहपुर में संग्रहालय प्रस्तावित है. संग्रहालय निर्माण उपरांत उक्त बख्तर को नागपुर से वापस प्राप्त किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न हो सकेगी। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मध्यप्रदेश स्थापना दिवस में आयोजित समारोह एवं ईवेन्ट मेनेजमेंट कार्य पर व्यय
[संस्कृति]
105. ( क्र. 1983 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजधानी भोपाल में 01 नवम्बर 2014, 01 नवम्बर 2015, 01 नवम्बर 2016 एवं 01 नवम्बर 2017 को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह आयोजित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त कार्यक्रम के लिए कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई एवं इन कार्यक्रम आयोजन का दायित्व किस-किस ईवेंट मेनेजमेंट कंपनी का सौंपा गया तथा कंपनी को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ग) उक्त कार्यक्रम के लिए किस-किस प्रकार के आमंत्रण कार्ड कितनी संख्या में छपवाये गये हैं तथा कार्डों की छपवाई पर कितनी राशि व्यय की गई? (घ) क्या 01 नवम्बर, 2017 को राजधानी भोपाल में आयोजित मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम हेतु मुद्रित आमंत्रण पत्र पर आनन-फानन में माननीय नेता प्रतिपक्ष, म.प्र. विधान सभा के नाम के स्थान पर उपनाम एवं पद हाथ से लिखकर भेजा जाकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) म.प्र. स्थापना दिवस हेतु जारी कार्योंदेश में कौन-कौन से कार्य बिना ई-टेण्डरिंग से कराये गये और कौन-कौन से कार्य ई-टेण्डरिंग से कराये जाकर एक ही इवेंट मेनेजमेंट कंपनी एक्सीलेंस टाईम इंटरटेनमेंट प्रा.लिमिटेड भोपाल एवं अन्य को उपकृत किया जा रहा है? (च) क्या शासन द्वारा सभी विभागों में ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था अनिवार्य की गई है? यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम ई-टेण्डरिंग के बिना कार्य कराये जाने की जाँच करायी जाकर संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) कार्यक्रम हेतु 25,000 की संख्या में आमंत्रण कार्ड छपवाये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है. (ड.) स्थापना दिवस संबंधी समस्त कार्य संचालनालय में स्वीकृत वेंडरों से ही कराये गये है। उसी वेंडर सूची में एक्सीलेंसी टाइम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। (च) स्थापना दिवस संबंधी समस्त कार्य भण्डार क्रय नियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किये गये।
शासकीय अस्पतालों में रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
106. ( क्र. 1984 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण वर्ष 2014 के बिन्दु क्रमांक 27 में आगामी 5 वर्ष में 4000 उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण, 2-2 हजार चिकित्सकों/नर्सों तथा 10 हजार पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति की जायेगी का वाचन किया गया था? यदि हाँ, तो कितने-कितने चिकित्सकों/नर्सों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ का प्रश्न दिनांक तक चयन किया जाकर पदस्थापना की गई? (ख) उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में भिण्ड जिले में सिविल अस्पताल लहार, सामुदायिक स्वा.केन्द्र रौन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मछण्ड़, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिहोना, असरवार एवं बिजौरा (रावतपुरा सरकार), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दबोह एवं आलमपुर में चिकित्सक सहित कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? अलग-अलग विवरण दें। (ग) उपरोक्त अस्पतालों में स्वीकृत पदों में से कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं एवं रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा? (घ) क्या लहार नगर में डेनेडा परियोजना के जीर्ण-शीर्ण अवस्था के भवन के जीर्णोद्धार हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा आयुक्त/संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को पत्र लिखे थे? यदि हाँ, तो उक्त भवन की मरम्मत हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। 2198 चिकित्सकों 1064 नर्सों एवं 1153 पैरामेडिकल स्टॉफ की पदस्थापना की गई। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। चिकित्सकों, नर्सों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों की पूर्ति की कार्यवाही हेतु विभाग निरन्तर प्रयासरत है निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (घ) जी हाँ। दिनांक 04.07.2017 को उक्त भवन के मरम्मत हेतु रूपये 20.96 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर निविदा की कार्यवाही उपरांत संबंधित ठेकेदार को निविदा स्वीकृति सूचना (एल.ओ.ए) दिनांक 07.11.2017 को जारी कर दी गई है।
चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
107. ( क्र. 2003 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधानसभा क्षेत्र अतंर्गत संचालित शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत है तथा और कौन-कौन से पद रिक्त हैं? स्वास्थ्य केन्द्रवार सूची देवें एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझौली एवं इसके अतंर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य लमकना एवं इन्द्राना में चिकित्सकों की समुचित पदस्थापना न होने से ग्रामीण जन शासकीय स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने से वंचित है? तत्संबंध में शासन द्वारा इनकी पद पूर्ति हेतु कब क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा की विभिन्न बैठकों में पाटन विधानसभा क्षेत्र अतंर्गत संचालित शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु बार-बार अनुरोध के बाद भी प्रश्न दिनांक तक पद पूर्ति न होने के क्या कारण है शासन द्वारा कब किस प्रकार से पद पूर्ति की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण अधिकांश पद रिक्त हैं, 01 स्त्रीरोग विशेषज्ञ की पदस्थापना है। पदवार/केन्द्रवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन में 02 नियमित, 01 संविदा आर.सी.एच., 02 बंधपत्र चिकित्सक, 04 आयुष चिकित्सक, कुल 09 चिकित्सक कार्यरत हैं, इनमें स्त्रीरोग योग्यता की एन.एच.एम. संविदा चिकित्सक व एक निश्चेतना योग्यता के चिकित्सक सम्मिलित है। मझोली अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इन्द्राना में 02 आयुष चिकित्सक कार्यरत हैं। चिकित्सकों की अत्यधिक कमी के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में शत-प्रतिशत पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। विभाग द्वारा पदपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को 1277 चिकित्सकों का मांगपत्र प्रेषित किया जा रहा है। संस्थाओं में उपलब्ध चिकित्सक/स्टॉफ द्वारा आमजन को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। (ख) विशेषज्ञों के स्वीकृत 3278 पदों के विरूद्ध मात्र 1029 विशेषज्ञ उपलब्ध है अतः स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञों के शत-प्रतिशत पदों की पूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है, विशेषज्ञ के 100 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है परंतु वर्तमान में मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति संबंधी प्रकरण प्रचलित होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। उत्तरांश (क) अनुसार चिकित्सकों की पदपूर्ति हेतु मांगपत्र प्रेषित किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एल.टी.टी. ऑपरेशन फेल होने पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
108. ( क्र.
2004 ) श्री
नीलेश अवस्थी
: क्या लोक
स्वास्थ्य
परिवार
कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
सामुदायिक स्वास्थ्य
केन्द्र
पाटन में
दिनांक 13.12.2010 को
एल.टी.टी.
ऑपरेशन किये
गये थे? यदि हाँ, तो
श्रीमती
द्रोपती पति
लखन चौधरी
निवासी ग्राम
सरोद तहसील
पाटन का भी
एल.टी.टी. ऑपरेशन
इस दिनांक को
किया गया था? (ख)
क्या
श्रीमती
द्रोपती बाई
पति लखन चौधरी
ग्राम सरोद का
राष्ट्रीय
ग्राम स्वास्थ्य
मिशन अंतर्गत
संस्थागत
प्रसव
सामुदायिक स्वास्थ्य
केन्द्र
पाटन में
दिनांक 30.11.2014 को
हुआ तथा एक स्वस्थ
बच्ची ने जन्म
लिया? (ग) प्रश्नांश
(क) अंतर्गत
एल.टी.टी.
ऑपरेशन के समय
श्रीमती
द्रोपती पति
चौधरी के कितने
बच्चे थे? एल.टी.टी.
ऑपरेशन पश्चात्
दिनांक 30.11.2014 को
पुन: बच्ची
के पैदा होने
का उत्तरदायी
कौन है? प्रार्थी
को समुचित
आर्थिक
सहायता एवं प्रकरण
की जाँच कर
उचित
कार्यवाही
करने हेतु
प्रश्नकर्ता
द्वारा क्या
अपने पत्र
क्रमांक/163/16-17-77
दिनांक 18.04.2017 के
द्वारा कलेक्टर
जबलपुर को
अवगत कराया
गया था? यदि हाँ, तो
तत्सबंध में
की गई
कार्यवाही से
अवगत करावें।
लोक
स्वास्थ्य
परिवार
कल्याण
मंत्री ( श्री
रुस्तम सिंह ) : (क)
जी हाँ, जी
हाँ। (ख) जी
हाँ। (ग) एल.टी.टी.
ऑपरेशन के समय
श्रीमती
द्रोपती पत्नी
श्री लखन
चौधरी को तीन
बच्चे थे। उच्चतम
न्यायालय की
गाइड लाइन
अनुसार परिवार
नियोजन
क्षतिपूर्ति
योजना मेनुअल, परिवार
नियोजन
प्रभाग
स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार के
दिशा
निर्देशानुसार
सहमति पत्र
में उल्लेख है
कि ऑपरेशन के
विफल होने की
संभावना रहती
है। (पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''अ'' अनुसार
है। ) अतः
इसमें किसी के
उत्तरदायी
होने का, प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। जी हाँ, मुख्य
चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य
अधिकारी जिला
जबलपुर के
पत्र क्रं. 10389
दिनांक 07.11.2017 के
द्वारा
कलेक्टर जिला
जबलपुर को
अवगत कराया
गया। संबंधित
हितग्राही
द्वारा भारत
सरकार के दिशा
निर्देशानुसार
ऑपरेशन असफल
होने पर 90 दिवस के
अंदर आवेदन
एवं अन्य
आवश्यक
दस्तावेज
प्रस्तुत
नहीं किये
जाने के कारण
क्षतिपूर्ति
दावा राशि की
पात्रता नहीं
आती है। (पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र- ''ब'' अनुसार
है। )
विद्यालयों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
109. ( क्र. 2017 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा क्षेत्र में मा.शाला पचेर का उन्नयन कर हाईस्कूल पचेर, मा.शाला सिजौरा का उन्नयन कर हाईस्कूल सिजौरा, मा.शाला बावतपुरा का उन्नयन कर हाईस्कूल बावतपुरा तथा प्राथमिक शाला रजपुरा को मा.शाला रजपुरा एवं हाईस्कूल रामनगर को उन्नयन का हा.से. रामनगर एवं हाईस्कूल सुजानपुर को उन्नयन कर हा.से. सुजानपुरा तथा हाईस्कूल वैसा का उन्नयन कर हा.से.स्कूल वैसा एवं हाईस्कूल भेलसी का उन्नयन कर हा.से. भेलसी आदि संस्थाओं को कब तक उन्नयन करा दिया जावेगा तथा शासन स्तर इनके उन्नयन कराये जाने की क्या योजना है? (ख) क्या छात्राओं की संख्या अधिक होने के कारण छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए शासकीय कन्या हाईस्कूल देरी में खोले जाने हेतु शासन के द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो संपूर्ण जानकारी से अवगत कराये? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्राथमिक शाला रजपुरा से नजदीकी माध्यमिक शाला बसतगुवां की दूरी 02 किमी होने के कारण दूरी के मान से निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति नहीं करने के कारण प्राथमिक शाला रजपुरा का माध्यमिक शाला में उन्नयन नहीं किया गया है। माध्यमिक शाला से हाईस्कूल एवं हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है। माध्यमिक से हाईस्कूल एवं हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन के दिशा-निर्देश संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पृथक से कन्या हाईस्कूल खोले जाने का मापदण्ड न होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शाला भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
110. ( क्र. 2023 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं? इनमें से कितनी शालाएं भवन विहीन हैं? भवन न होने की स्थिति में शालाएं कहाँ और किस भवन में संचालित हैं? जानकारी 31 अक्टूबर, 2017 की स्थिति में विधान सभा क्षेत्र की शालावार दी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अनेक शालाएं क्या जर्जर भवनों में संचालित हैं? ऐसी शालाओं की सूची देवें। इनमें से कितनी शालाओं में भवनों में सुधार हो सकता है और कितनी शालाओं के लिए पुन: भवन निर्माण करवाना पड़ेगा? उक्त कार्य कब तक करा लिये जाने की संभावना है? जानकारी 31 अक्टूबर, 2017 की स्थिति में विधान सभा क्षेत्र की शालावार दी जावें। (ग) क्या विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत हाईस्कूल भाटखेड़ा, गोघटपुर, भानपुरा के शाला भवन के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग के पास लंबित है? यदि हाँ, तो उक्त तीनों हाईस्कूलों के भवनों का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 31 अक्टूबर, 2017 की स्थिति में विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर अंतर्गत 442 शासकीय प्राथमिक एवं 164 माध्यमिक शालाऐं इस प्रकार कुल 606 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाएं संचालित है। कोई भी शाला भवन विहीन नहीं है। कुल 43 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलें संचालित है इनके भवन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ख) 37 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाएं जर्जर है जिनमें नवीन भवन की आवश्यकता है। यह शाला के अतिरिक्त कक्षों में संचालित है। 117 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाएं मरम्मत योग्य है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। कोई भी हाई/हायर सेकेण्डरी शाला जर्जर भवन में संचालित नहीं है। उक्त कार्यों के प्रस्ताव जिले की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित किया जा रहा है। भारत शासन से स्वीकृति उपरांत उक्त कार्य कराये जा सकेगें। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
111. ( क्र. 2025 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नीवन उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ किये जाने हेतु शासन द्वारा किस दिनांक को आदेश जारी किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आदेश जारी किये जाने के उपरांत भी नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ किये जाने हेतु विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ होने में विलंब का क्या कारण है? केन्द्र कब तक प्रारंभ कर दिये जावेंगे? (ग) क्या नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्रों ए.एन.एम. की पदस्थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत दिनांक 21.06.2016 को नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। (ख) नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों को किराये के भवन में संचालित किये जाने हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्र.5/भवन/एनएचएम/2016-17/14199 दिनांक 03.02.2017 द्वारा निर्देश जारी किये गये है। किराये का भवन उपलब्ध न होने के कारण। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ग) जी हाँ। भवन उपलब्ध होने पर एएनएम की पदस्थापना की जावेगी। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।
पं.ल.शं.झा. उत्कृष्ट विद्यालय जबलपुर में पदस्थ प्राचार्य एवं व्याख्याता की शिकायत/जाँच
[स्कूल शिक्षा]
112. ( क्र. 2035 ) श्री अंचल सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा श्रीमती वीणा वाजपेई प्राचार्य एवं श्री गिरीश मैराला व्याख्याता के कार्य व्यवहार से विद्यालय की छवि धूमिल होने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो शिकायत की प्रति देवें। क्या यह भी सत्य है कि प्राप्त शिकायत के विरूद्ध आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश द्वारा प्राचार्य एवं व्याख्याता के विरूद्ध कोई आदेश जारी कर दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश प्रसारित किये गये थे? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। (ख) क्या शैक्षणिक सत्र 2016-17 में पं. लज्जा शंकर झा उत्कृष्ट विद्यालय के कक्षा 10वीं के 155 छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा लेपटॉप हेतु छात्रवृत्ति एवं कक्षा 10 के 01 छात्रों द्वारा जिला स्तर पर मैरिट में स्थान पाया? क्या वर्ष 2016-17 में विद्यालय शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम दिया है? यदि हाँ, तो क्या इससे सिद्ध होता है कि प्रश्नांश (क) में वर्णित प्राचार्य एवं व्याख्याता द्वारा गलत आचरण किया जा रहा है एवं छवि धूमिल हो रही है अथवा प्राचार्य एवं व्याख्याता एवं विद्यालय की छवि धूमिल करने के लिये किसी व्यक्ति द्वारा कूट रचित साजिश रची गई है? यदि हाँ, तो क्या शासन इसकी जाँच करायेगा, तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित शिकायत के आधार पर कलेक्टर जबलपुर द्वारा क्या कोई प्रतिवेदन लोक शिक्षण मध्यप्रदेश को भेजा गया है? यदि हाँ, तो प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें एवं प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) में विद्यालय के कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम को देखते हुये क्या शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया है? यदि हाँ, तो शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा प्रेषित असंतोष/शिकायत की प्रति उपलब्ध करावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। श्रीमती वीणा वाजपेई, प्राचार्य की दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से आदेश दिनांक 14.09.2017 द्वारा रोकी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। श्री गिरीश मैराल, व्याख्याता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर प्रतिवाद चाहा गया। प्रतिवाद प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ख) जी हाँ। जी हाँ। प्राप्त शिकायत की जांच कराए जाने पर जांच अधिकारी द्वारा व्याख्याता एवं प्राचार्य के बीच आपसी सामंजस्य का अभाव होने के कारण विद्यालय की छवि धूमिल होने का उल्लेख जांच प्रतिवेदन में किया गया है। जी हाँ। जांच हेतु संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जबलपुर को निर्देशित किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। शेषांश का संबंध उत्तरांश (क) अनुसार। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा अनियमितताएं
[स्कूल शिक्षा]
113. ( क्र. 2036 ) श्री अंचल सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शिक्षा विभाग में शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण के क्या नियम हैं? क्या तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर श्री घनश्याम सोनी के द्वारा अपने कार्यकाल में नीति अनुसार विकलांगों एवं महिलाओं को प्राप्त छूट के आधर पर सामान्य 22 शिक्षकों का स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में नियम विरूद्ध तरीके से किया गया था? यदि हाँ, तो कब एवं क्यों? नियम विरूद्ध किये गये स्थानांतरण के विरूद्ध शासन संबंधित पर क्या कार्यवाही करेगा? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा कई बिंदुओं पर 90/14 शिकायत दर्ज कर जाँच की जा रही है? दर्ज अपराधों की सूची देवें। क्या इन्हें सहायक संचालक के पद पर जबलपुर जिले में पदस्थ कर जाँच को प्रभावित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या शासन इनका स्थानांतरण कर निष्पक्ष जाँच करायेगा, हाँ तो कब तक? (ग) क्या तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 1.68 लाख का आहरण पंजाब नेशनल बैंक शाखा पी.एस.एम. जबलपुर से स्वयं के नाम से किया गया था? यदि हाँ, तो आहरित राशि को किस मद में खर्च किया गया? देयकों की प्रति उपलब्ध करावें। यदि देयक उपलब्ध नहीं हैं तो क्या शासन इसकी जाँच कर वित्तीय अनियमितताओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर संबंधित के विरूद्ध जाँच करेगा हाँ तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शिक्षक संवर्ग के स्थानांतरण नीति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण का प्रावधान न होकर अंतर्निकाय संविलियन का प्रावधान है। प्रकरण की जाँच हेतु कलेक्टर जबलपुर को निर्देशित किया गया है जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ख) जी हाँ। दर्ज अपराध से संबंधित पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। जी नहीं। कलेक्टर जिला जबलपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) प्रकरण की जाँच कराई जायेगी जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
स्कूलों का उन्नयन एवं स्कूल भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
114. ( क्र. 2046 ) श्री रजनीश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के केवलारी विधान सभा क्षेत्र में कितनी दूरी में एवं कितनी छात्र संख्या के अनुसार हाईस्कूल एवं हाई सेकेण्डरी स्कूल खोलने हेतु या उन्नयन के लिए विभाग की क्या योजना है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत वर्तमान में ऐसे कितने ग्राम हैं, जहां उक्त मापदण्ड के अनुसार हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता है एवं कितनी ऐसी शालायें हैं, जिनका उन्नयन होना आवश्यक है? शालावार जानकारी देवें। (ग) केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कितने हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन है? विभाग अनुसार छात्रों की संख्या के अनुसार और कितने हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों का निर्माण होना आवश्यक है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार उक्त शाला भवन निर्माण हेतु क्या विभाग ने प्रस्ताव शासन को दिया है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से शाला भवनों का?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ग) केवलारी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों में से 07 हाईस्कूल वर्तमान में भवन विहीन विद्यालय हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों पर एक कक्ष का प्रावधान है। तदानुसार विधान सभा क्षेत्र में संचालित 26 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''चार'' अनुसार है। (घ) भवन निर्माण हेतु योजना स्वीकृत है, जिसमें उपलब्ध आवंटन के आधार पर निर्माण स्वीकृत किया जाता है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन एवं रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
115. ( क्र. 2050 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केवलारी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केवलारी, छपारा एवं घनौरा का उन्नयन किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या कोई प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है? यदि हाँ, तो बताये यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केवलारी एवं छपारा में पर्याप्त मात्रा में पंलग न होने के कारण मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता? उक्त दोनों स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने पंलग हैं और कितने पंलग (बेड) की आवश्यकता है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त तीनों सामुदायिक स्वा.केन्द्रों में डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ के वर्तमान में कितने पद रिक्त है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केवलारी के उन्नयन का प्रस्ताव संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं को प्राप्त हुआ है जो परिक्षणाधीन है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छपारा एवं धनौरा के उन्नयन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केवलारी व छपारा में मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केवलारी में 16 पलंग एवं छपारा में 30 बिस्तर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केवलारी में 14 पलंग की आवश्यकता है। (ग) उक्त तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों के 14 एवं अन्य स्टॉफ के 41 पद रिक्त हैं।
चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
116. ( क्र. 2066 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जौरा विधानसभा क्षेत्र में शासकीय चिकित्सालयों में विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अन्य पैरामेडीकल स्टॉफ के स्वीकृत पदों के विरूद्ध पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो कितने पद कब से रिक्त हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम सहित जानकारी दी जावे? (ख) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बारा चिकित्सक विहीन है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? क्या इस स्वास्थ्य केन्द्र के आस-पास के ग्रामीणजनों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केन्द्र पर चिकित्सक नियुक्ति किये जावेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जा सकेगी? क्या समय-सीमा निर्धारण कर समस्या का समाधान किया जावेगा।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बारा में एक बंधपत्र चिकित्सक एवं एक संविदा चिकित्सक पदस्थ है, जो आम-जन का आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान कर रहे हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को चिकित्सकों के 1277 रिक्त पदों हेतु मांगपत्र प्रेषित किया जा रहा है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
माननीय मुख्यमंत्री राज्य बीमारी सहायता योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
117. ( क्र. 2068 ) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री राज्य बीमारी सहायता योजना अंतर्गत जनहित में नागरिकों के लिये नि:शुल्क उपचार हेतु उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विगत एक वर्ष में कैम्प आयोजित किये गये हैं? यदि हाँ, तो इन कैम्प में किन-किन बीमारियों का पंजीयन किया जाना था? सूची उपलब्ध करावे? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कैम्प में कितने मरीजों का नि:शुल्क उपचार हेतु पंजीयन कराया गया व विभाग द्वारा इनमें से कितने मरीजों को पात्र पाया गया? पात्र मरीजों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावे? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार शासन द्वारा नि:शुल्क उपचार हेतु शासन द्वारा निरंतर कैम्प आयोजित किये जाते रहेंगे अथवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों के उपचार के लिए पंजीयन हेतु अन्य कोई व्यवस्था की गई है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विगत एक वर्ष से मुख्यमंत्री राज्य बीमारी सहायता योजना अन्तर्गत कोई कैम्प आयोजित नहीं किये गये है। जिला स्तर पर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, चरक भवन जिला उज्जैन में दिनांक 21.01.2017 को आयोजित किया गया था, उक्त चिकित्सालय उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, साथ ही उक्त शिविर समस्त उज्जैन जिले के नागरिकों के लिये निःशुल्क था। शिविर में पंजीयन की जाने वाली बीमारियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र के प्रपत्र “अ“ अनुसार है। (ख) उत्तर (क) अनुसार जानकारी निरंक है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित शिविर में उपचार हेतु पंजीयन एवं पात्र पाया गये मरीजों की संख्यात्मक जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र के प्रपत्र “ब“ अनुसार है। (ग) मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर मध्यप्रदेश में दिनांक 05.01.2018 से आयोजित किये जावेगें। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन कार्यालय में निरन्तर राज्य बीमारी सहायता निधि योजना शाखा कार्यरत है जिला छानबीन समिति द्वारा मरीज के आवेदन का अवलोकन कर मरीज का उपचार नियमानुसार चिन्हित बीमारी एवं अस्पताल में कराया जाता है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान का लागू होना
[स्कूल शिक्षा]
118. ( क्र. 2069 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रावधान उज्जैन जिले में किन-किन शिक्षण संस्थानों पर लागू है? अधिनियम के प्रावधान क्या हैं? (ख) उज्जैन जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पालन न करने वाली कितनी अशासकीय शिक्षण संस्थाओं पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या जिले में प्रश्नांश (ख) में वर्णित शिक्षण संस्थाओं आर.टी.ई. प्रावधानों के पालन संबंधित जांचे करवाई गई हैं? यदि हाँ, तो कब-कब एवं तत्संबंधित जाँच रिपोर्ट क्या है? यदि नहीं, तो जाँच क्यों नहीं कराई गई? सकारण ब्यौरा दें तथा इस संबंध में दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी एवं कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में अधिनियम लागू है। मान. सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ 44-21/2011/20-2 भोपाल, दिनांक 26.07.2012 के अनुसार अधिनियम की धारा (12) (1) (सी) एवं (18) (3) अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं होता। अधिनियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। (ख) एवं (ग) जिले में आर.टी.ई. के प्रावधानों का पालन नहीं करने संबंधी तथा अन्य शिकायतों की जांच एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
श्रम विभाग की संचालित योजनाएं
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
119. ( क्र. 2075 ) श्री मुकेश नायक : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पन्ना जिले में विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति वर्ग की कितनी जनसंख्या किन-किन ग्रामों या नगरों में कितनी संख्या में निवासरत है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में कितने व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं? विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? (ग) शासन द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति वर्ग के किन-किन व्यक्तियों/समाज के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? (घ) पवई विधान सभा क्षेत्र में समाज के किन-किन हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का क्या लाभ विभाग द्वारा दिया गया है?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) पन्ना जिला की जनपद पंचायत शाहनगर की ग्राम पंचायत नुनागर-53, ग्राम महेबा – 250,ग्राम मलघन-569, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुक्कड़ जाति वर्ग निवासरत है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्कूल खोले जाना
[स्कूल शिक्षा]
120. ( क्र. 2077 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 08 मई, 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी के गाडरवारा प्रवास के दौरान कितने हाईस्कूल एवं कितने हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में माननीय मुख्मंत्री की घोषणा पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई? क्षेत्र में कब तक हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल खोल दिये जाएंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 08 मई, 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी के गाडरवारा प्रवास के दौरान हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल उन्नयन की काई घोषणा नहीं की गई थी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
डॉक्टरों की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
121. ( क्र. 2101 ) श्री दिनेश कुमार अहिरवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामु. स्वास्थ्य केन्द्र जतारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरा, लिधौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बराना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरूबा के अस्पतालों में डॉक्टरों की पदस्थापना कब की जाएगी? (ख) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरा, जरूवा, बराना के अस्पतालों में डॉक्टर पदस्थ न होने से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है एवं इलाज के अभाव में जनता परेशान है? (ग) सामु. स्वास्थ्य केन्द्र जतारा में सन् 2014 से 2017 तक रोगी कल्याण समिति की कितनी बैठकें हुई? इन बैठकों में क्या निर्णय हुए एवं इन बैठकों में क्षेत्रीय विधायक को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? (घ) क्या क्षेत्रीय विधायक को रोगी कल्याण समिति की बैठकों में बुलाया जाना जरूरी नहीं है? अगर आवश्यक है तो क्या स्थानीय प्रशासन इसके लिये जिम्मेदार है? यदि हाँ, तो क्या दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही होगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जतारा में चिकित्सा अधिकारी के 03 पद स्वीकृत एवं 02 चिकित्सक कार्यरत हैं, विशेषज्ञ के स्वीकृत 05 पद, विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण रिक्त हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरा में डॉ. छबील गुप्ता एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लिघौरा में डॉ. नरेन्द्र कुमार शाक्य पदस्थ हैं। प्रा.स्वा.के. बरनाथार एवं जरूआ में चिकित्सकों की कमी के कारण पद रिक्त हैं, उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरा में चिकित्सक पदस्थ है एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरूआ व बरनाथार में चिकित्सकों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिससे मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जतारा में प्रश्नांकित दिनांक से रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा की दो बैठकें हुई एवं माननीय विधायक महोदयजी को आमंत्रित किया गया तथा माननीय उपस्थित हुए। कार्यकारी समिति की 04 बैठकें हुई, निहित प्रावधान अनुसार मा. विधायक महोदय को आमंत्रित किया जाना आवश्यक नहीं है। (घ) रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा की बैठक में माननीय विधायक महोदय को आमंत्रित किया जाना अनिवार्य है एवं निहित प्रावधान अनुसार कार्यकारी समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाना अनिवार्य नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
न्यायालयीन प्रकरणों को वापिस लेना तथा वकीलों को अधिक फीस का भुगतान किया जाना
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
122. ( क्र. 2120 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के विभिन्न प्रकरणों को आपसी समझौते के तहत वापिस लिए जाने तथा वकीलों को अधिक फीस प्रदान करने के मामले उजागर हुए है? (ख) यदि नहीं, तो मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के वर्तमान चेयरमेन के कार्यकाल में माननीय उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय और वक्फ न्यायाधिकरण से कौन-कौन से प्रकरण किन-किन कारणों से वापिस लिए गए और उन पर शासन की कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? प्रकरणवार बतावें। (ग) मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के वर्तमान चेयरमेन के कार्यकाल में किन-किन वकील साहेबान को किस-किस प्रकरण की कितनी-कितनी फीस का भुगतान किया गया, प्रकरण के अंतिम निर्णय से भी अवगत कराते हुए ऐसे कौन-कौन वकील हैं जिन्हें प्रकरण की पैरवी कराने के उपरांत भी उनकी कितनी-कितनी फीस का भुगतान नहीं किया गया?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रकरणों को आपसी समझौते के तहत वापस नहीं लिया गया। तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री निसार अहमद द्वारा वकीलों को फीस भुगतान की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। अधिवक्ता फीस (शुल्क) निर्धारण नियमावली जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में माननीय उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय ओर वक्फ न्यायाधिकरण से कोई प्रकरण वक्फ बोर्ड द्वारा वापस नहीं लिये गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में वकील साहिबान को भुगतान फीस, निर्णय संबंधी सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। पैरवी करने वाले वकीलों को भुगतान की प्रक्रिया निरंतर चल रही है।
ऑडिट के नाम पर लाखों रूपये की वित्तीय हानि पहुंचाई जाना
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
123. ( क्र. 2121 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल के पत्र क्रमांक 378, दिनांक 16 मार्च, 2017 को पत्र के माध्यम से मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग एक वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक भेजकर व्याप्त त्रुटियां एवं अनियमितताओं पर परिशोधन किया जाकर चार माह के भीतर दूर किये जाने तथा शेष आपत्तियों के संबंध में वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण भेजने हेतु लिखा गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अंकेक्षण रिपोर्ट में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताएं, भ्रष्टाचार से परिपूर्ण रिपोर्ट को बोर्ड में प्रस्तुत करने की अपेक्षा मनमाने ढंग से शासन के लगभग 30 लाख रूपये से अधिक राशि व्यय कर बिना बोर्ड के पुन: ऑडिट कराया गया? यदि हाँ, तो पुन: ऑडिट कब व कितनी राशि से कराया गया तथा उसकी रिपोर्ट प्रदान करते हुए यह अवगत करावें कि नियम विरूद्ध कार्यवाही करने वालों से क्या शासन राशि की वसूली करेगा और विभागीय व वैधानिक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या तथा कब तक? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में अवगत करावें कि जब मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड का वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2015-16 का ऑडिट क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल द्वारा कराया गया था और शासन के लगभग 30 लाख रूपये व्यय कर पुन: ऑडिट भी क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल से ही कराया गया है? यदि हाँ, तो इन नियम विपरीत प्रक्रिया के लिये कौन-कौन दोषी है, उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी नहीं। क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल का पत्र क्रमांक 378, दिनांक 16 मार्च, 2017 म.प्र.वक्फ बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
छात्रवृत्ति, गणवेश एवं साइकिल वितरण में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
124. ( क्र. 2131 ) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को शासन की ओर से कौन-कौन सी योजनाएं/सुविधाएं देने का प्रावधान है? विवरण देवें। (ख) सीधी/सिंगरौली जिले के अंतर्गत विकासखण्ड कुसमी, मझौली एवं देवसर में संचालित शासकीय विद्यालयों में सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत थे? विकाखण्डवार संख्या बतावें। कितने छात्र/छात्राओं को गणवेश, छात्रवृत्ति एवं साइकिल का वितरण किया जा चुका है? कितनों को दिया जाना शेष हैं? ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में संचालित विद्यालयों में छात्रवृत्ति, गणवेश एवं साइकिल वितरण में अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है, कि सभी विद्यार्थियों को आज दिनांक तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में की गयी अनियमितता की जाँच कराकर सभी पात्र विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जायेगा तथा अनियमितता के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासकीय विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से निःशुल्क शिक्षा, पात्रतानुसार निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क साइकिल, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सुपर 100 योजनातंर्गत निःशुल्क कोचिंग, मेधावी छात्र प्रोत्साहन अंतर्गत लेपटाप तथा छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है। (ख) अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01, गणवेश, छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) सीधी जिले अंतर्गत विकासखंड कुसमी में छात्रवृत्ति वितरण की 02 शिकायतें एवं सिंगरौली जिला अंतर्गत विकासखंड देवसर में गणवेश वितरण की 01 शिकायत प्राप्त हुई है। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में छात्रवृति की शिकायत के संबंध में श्री संतोष कुमार दुबे प्रभारी प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि.पौडी की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से कमिश्नर रीवा संभाग के आदेश दिनांक 03.11.2017 द्वारा रोकी गई है एवं श्री आर.पी.सिंह प्रभारी प्राचार्य शा.उ.मा.वि.भदौरा को कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा दिनांक 26.05.2017 को निलंबित किया गया है। गणवेश की शिकायत के संबंध में जिला शिक्षा केन्द्र सिंगरौली द्वारा श्री बृजेन्द्र कुमार वर्मा प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला तिनुगुड़ी विकासखंड देवसर जिला सिंगरौली को दिनांक 17.10.2017 को निलंबित किया गया है। श्री आर.पी.सिंह एवं श्री बृजेन्द्र वर्मा के विरूद्ध गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रदेश के स्कूलों की स्थिति
[स्कूल शिक्षा]
125. ( क्र. 2143 ) श्री जितू पटवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाग इन्दौर जिले अन्तर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला हाईस्कूल की संख्या विद्यालयों में सत्र 2015-2016 से 2016-2017 तक कितने विद्यार्थी अध्ययनरत थे संख्या बतावें? यह भी बतावें कि इन्दौर जिले में प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी में कितने विद्यार्थी पर एक शिक्षक है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में इन्दौर जिले अन्तर्गत स्कूल शिक्षा पर कुल किये गये खर्च की वर्षवार जानकारी दें? आलोच्य वर्ष में प्रति विद्यार्थी पर कितना खर्च हुआ प्रतिवर्ष खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई? (ग) इन्दौर जिला अन्तर्गत प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में नि:शुल्क पाठय पुस्तक, गणवेश तथा सायकल कितने-कितने विद्यार्थियों को प्रदाय की गई तथा इस मद में कुल कितना व्यय हुआ वर्ष 2015-16 की तुलना में 2016-17 में लाभांवित बच्चों की संख्या में अंतर सामान्य नहीं है? बतावें कि इसका क्या कारण है? क्या इसमें अनियमितता है? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में वर्षवार बतावें कि हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक तथा सायकल कितने विद्यार्थियों की दी गई तथा इस मद में कितना व्यय हुआ। वर्ष 2015-16 की तुलना में 2016-17 में लाभांवित होने वाले बच्चों की संख्या तथा पाठ्यपुस्तक प्राप्त करने वालों की संख्या ज्यादा होने का कारण बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “अ” अनुसार है। छात्र शिक्षक अनुपात प्राथमिक में 21.06, माध्यमिक में 21.20, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी में 33.00 है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। सत्र 2015-16 से 2016-17 में कक्षा 1 से 8 तक नामांकन में 3.29 प्रतिशत की कमी तथा हाई स्कूल में 0.9 प्रतिशत एवं हायर सेकेण्डरी में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (ग) इन्दौर जिला अंतर्गत प्रश्नांक (क) में उल्लेखित अवधि में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश एवं साइकिल वितरण की जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। शासकीय शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को प्रावधान अनुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश एवं साइकिल वितरण किया गया है। इसमें कोई अनियमितता नहीं है। (घ) हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'स' अनुसार है। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने से व्यय अधिक हुआ है।
संस्कृति विभाग द्वारा कराये गये कार्यक्रम
[संस्कृति]
126. ( क्र. 2144 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2014 से अक्टूबर, 2017 तक कौन-कौन से सांस्कृति कार्यक्रम किस परम्परागत नाम से किस दिनांक को किस स्थान पर कराये गये, उसमें कौन-कौन कलाकार शामिल हुये, उन्हें कितनी राशि का मानदेय दिया गया? टेंट, लाइट, होटल, वाहन, यात्रा टिकिट, भोजन, विज्ञापन, फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, इवेंट मेनेजमेंट, उपहार आदि मद में कितना-कितना व्यय किस फर्म/व्यक्ति को दिया गया? प्रत्येक कार्यक्रम में कुल कितनी राशि का व्यय हुआ वर्ष अनुसार कार्यक्रम अनुसार जानकारी देवें। (ख) माननीय मुख्यमंत्री की 2016-17 की नर्मदा यात्रा की शासकीय आयोजन संबंधी नोटशीट की प्रति देवें तथा बतावे कि यात्रा के दौरान कौन-कौन से स्थान पर कौन-सा कार्यक्रम किस कलाकार का आयोजित किया गया यह तय किये जाने संबंधी सम्पूर्ण फाइल/नोटशीट की प्रति देवें तथा बतावे कि यात्रा पर कुल कितना खर्च हुआ। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित यात्रा के समापन अवसर पर कौन-कौन अतिथि थे तथा कुल कितना खर्च प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विभिन्न मद अनुसार भुगतान किस फर्म/व्यक्ति को किस दिनांक को किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) में उल्लेखित किस कार्य के लिये टेण्डर निकाले गये कौन सा कार्य स्वीकृति दर से करवाया गया तथा कौन-सा कार्य मध्यप्रदेश माध्यम जनसम्पर्क या अन्य विभाग से करवाया गया? यदि कि किये गये कार्य में ऑडिट आपत्ति आयी हो तो आपत्ति के प्रकार सहित जानकारी देवें।
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
फार्मासिस्ट ग्रेड-2, ए.एन.एम. एवं लैब टेक्नीशियन का नियमितीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
127. ( क्र. 2147 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर संभाग अंतर्गत पिछले 10 वर्षों से संविदा आधार पर फार्मासिस्ट ग्रेड-2, ए.एन.एम. एवं लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति विधिवत विज्ञापन जारी कर मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित कमेटी के आधार पर की गई थी? यदि हाँ, तो उन्हें वर्तमान में कितना वेतन एवं अवकाश शासन द्वारा दिया जा रहा हैं? क्या वर्तमान में उन्हें दिया जा रहा वेतन, उनके भरण-पोषण के लिये पर्याप्त हैं? (ख) क्या उपरोक्त कर्मचारियों को नियमित करने के लिये शासन स्तर पर कोई प्रयास किया जा रहा हैं? यदि हाँ, तो विवरण दें? यदि नहीं, तो कारण सहित स्पष्ट करें? (ग) क्या उपरोक्त कर्मचारियों का समान कार्य समान वेतन के सिद्धान्त पर वेतन, भत्ता बढ़ाया जायेगा? क्या उनके वेतन से भविष्य निधि राशि काटी जा रही हैं? यदि हाँ, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्यों विवरण दें? (घ) उपरोक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण किये जाने में हो रही देरी के लिये कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी एवं कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत फार्मासिस्ट ग्रेड-2, ए.एन.एम. एवं लैब टेक्नीशियन तथा ''मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2002 के तहत नियमित पदों के विरूद्ध संविदा आधार पर क्रमशः (1) रेडियोग्राफर, (2) लैब टेक्नीशियन (3) नेत्र सहायक (4) फार्मासिस्ट ग्रेड-2 एवं (5) ड्रेसर ग्रेड-2, निश्चित संविदा वेतन पर पदस्थ है। उपरोक्त संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा तथा ''मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2002 में प्रावधानित अनुसार प्रदेश के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा विज्ञप्ति जारी कर की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन नीति एवं ''मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2002 के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को संविदा वेतन एवं अवकाश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार प्रदाय किये जा रहे है। संविदा कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृति अनुसार वेतन प्रदान किये जाते है। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन नीति एवं ''मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2002 के नियम 10 (10) में नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में वर्णित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
128. ( क्र. 2148 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के विकासखण्ड त्यौंथर एवं जवा में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? (ख) उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये कुल कितने चिकित्सक एवं अन्य सहयोगी स्टॉफ के पद म.प्र. शासन द्वारा स्वीकृत हैं। कुल स्वीकृत पदों में से कुल कितने पद भरे हैं एवं कितने पद रिक्त हैं तथा कब से, विवरण सहित बतावें? (ग) उपरोक्त रिक्त पद कब तक भर लिये जायेंगे? (घ) उपरोक्त रिक्त पद भरे जाने हेतु म.प्र. शासन द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये एवं कब?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) रीवा जिले के विकासखण्ड त्यौंथर में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा विकासखण्ड जवा में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जवा व 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया सतत् जारी रहती है, निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (घ) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 726 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है एवं 1277 चिकित्सकों की पद पूर्ति हेतु नवीन मांग पत्र मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा रहा है एवं पैरामेडिकल के रिक्त 910 पदों की पूर्ति की कार्यवाही मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से की जा रही है।
हाईस्कूल प्रारंभ करना
[स्कूल शिक्षा]
129. ( क्र. 2181 ) श्री कमलेश शाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अमरवाड़ा वि.स.क्षेत्र के तामिया के जोगीमौर ग्राम में हाईस्कूल कब तक प्रारंभ कर दी जायेगी? (ख) क्या कारण है कि यहां निकटवर्ती हाईस्कूल भी लगभग 10 कि.मी. दूरी पर है तो भी यहां हाईस्कूल की स्वीकृति नहीं दी गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शालाओं का उन्नयन मापदंडों की पूर्ति, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) मा.शा. जोगीमुआर से निकटवर्ती हाईस्कूल छिन्दी 05 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। उक्त शाला जनसंख्या एवं छात्रसंख्या के मापदण्ड की पूर्ति नहीं करता है।
वार्डनों को हटाने के आदेश
[स्कूल शिक्षा]
130. ( क्र. 2182 ) श्री कमलेश शाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले वार्डनों को हटाने या प्रभार बदलने का आदेश संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा 11.08.2017 को जिला कलेक्टरों तथा C.E.O. जिला पंचायत को जारी किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त आदेश के परिपालन में अब तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें। जिलावार जानकारी दें? (ग) जिन स्थानों पर इन्हें हटाने की कार्यवाही की गई उनके नाम तथा जहां कार्यवाही शेष है उनके नाम जिलावार देवें। (घ) जहां कार्यवाही शेष है वहां कब तक कार्यवाही की जावेगी? आदेश के पालन में विलंब करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) कार्यवाही प्रचलन में है। राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 7240, दिनांक 09.10.2017 द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि जिन छात्रावासों में वार्डन के प्रभार हेतु असहमति है वहां कार्यरत शिक्षिका के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन कर उन्हें आगामी सत्र तक यथावत रखा जायें। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभागीय मंत्री के निर्देशों पर कार्यवाही
[चिकित्सा शिक्षा]
131. ( क्र. 2186 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 21 जुलाई, 2017 प्रश्न क्रमांक 428 के उत्तर (क) जी हाँ, (ख) एवं (ग) जी नहीं दर्शाया गया है? (ख) क्या संदर्भित प्रश्न के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में ''जी नहीं'' एवं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता दर्शाया गया है जबकि अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1650, दिनांक 18.01.2017 द्वारा संचालक, चिकित्सा शिक्षा को भेजे गये पत्र में यह स्पष्ट लिखा गया है कि अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल द्वारा दी गई जानकारी अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा चाही गई जानकारी के अनुरूप नहीं है एवं चाहे गए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं? उक्त प्रकरण में बिन्दुवार समीक्षा की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं करते हुये भुगतान करने के क्या कारण है? स्पष्ट बताये। (ग) संदर्भित प्रश्न में प्रश्नांश (ग) के उत्तर में ''जी नहीं'' से क्या तात्पर्य है? क्या सी.वी.सी. गाईड लाईन, टेण्डर प्रक्रिया एवं माननीय विभागीय मंत्री की प्रतिकूल टिप्पणी को नकारा गया है जबकि माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिनांक 07.02.2017 को दिये गये तथाकथित अनुमोदन में स्पष्ट लेख है कि मेरे द्वारा की गई शिकायतों का आज दिनांक तक कोई जवाब या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कमिश्नर द्वारा दूरभाष पर दी गई जानकारी अनुसार अनुमोदित किया गया है? (घ) कमिश्नर द्वारा उपरोक्त प्रकरण में क्या परीक्षण किया गया? किन-किन बिन्दुओं को जाँच में शामिल किया गया? क्या विभागीय मंत्री द्वारा उल्लेखित बिन्दु असत्य पाये गये एवं निर्देशों की अवहेलना क्यों की गई?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित प्रश्न क्रमांक 428 के उत्तरांश (ख) में मात्र दिनांक 18 जनवरी, 2017 के पत्र का लेख है, जबकि वर्तमान प्रश्न में 1650 दिनांक 18 जनवरी, 2017 का लेख किया है। उक्त पत्र संचालनालय में आना नहीं पाया गया, तद्नुसार जानकारी प्रेषित की गई थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अधिष्ठाता, भोपाल का पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2017 मार्गदर्शन हेतु प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर परीक्षण उपरान्त संचालनालय के पत्र क्रमांक 191/बजट/2/17, दिनांक 17 जनवरी, 2017 को कार्यवाही हेतु जारी निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं दो अनुसार है। (ग) क्रय की कार्यवाही मध्यप्रदेश शासन के भण्डार क्रय नियमों के अनुसार क्रय समिति व अधिष्ठाता की अनुशंसा के आधार पर ई-टेंडरिंग से पारदर्शी स्वरूप से किये जाने से उत्तर ''जी नहीं'' नहीं दिया गया। जी नहीं। (घ) प्रश्न में कमिश्नर द्वारा परीक्षण कर ई-टेंडरिंग से जारी निविदा में नियमानुसार एल-1 के सक्षम स्तर से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर कार्य आवंटन किया जाना सही पाया गया। जी नहीं।
हमीदिया चिकित्सालय में पदस्थ संविदा हॉस्पिटल को-आर्डिनेटर की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
132. ( क्र. 2187 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में हॉस्पिटल को-आर्डिनेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर कौन नियुक्त है? इनकी नियुक्ति कितने कार्यकाल के लिये किन शर्तों पर किसकी अनुमति से किस अधिकारी द्वारा किस आवश्यकता की पूर्ति हेतु किस औचित्य के साथ कितनी अवधि के लिये की गई है? (ख) उपरोक्त अनुसार संविदा पर नियुक्त को-ऑर्डिनेटर का नियमानुसार अप्रेजल कब हुआ? उक्त को-ऑर्डिनेटर चिकित्सालय में क्या-क्या कार्य संपादित कर रही है? कार्य का नाम एवं विगत सात वर्षों में किये गए कार्य एवं उनका मूल्यांकन, किस अधिकारी द्वारा किन-किन मापदण्डों पर किया गया वर्षवार जानकारी एवं विस्तृत विवरण दें? (ग) क्या तत्कालीन अधीक्षक/अधिष्ठाताओं द्वारा उक्त महिला को-ऑर्डिनेटर से तरह-तरह से उपकृत होकर प्रश्न दिनांक तक नियम विरूद्ध इनकी नियुक्ति निरन्तर रखते हुये विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य कराये जा रहे हैं जो कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? (घ) उक्त को-ऑर्डिनेटर्स द्वारा किये जा रहे कार्यों को नियमित पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से क्यों नहीं कराया जा सकता है? स्पष्ट तथ्यात्मक कारण बताये एवं विभाग द्वारा अकारण उक्त को-ऑर्डिनेटर पर प्रतिवर्ष लगभग चार लाख क्यों व्यय किया जा रहा है? (ड.) क्या शासन बिना स्वीकृत पद के नियुक्त हॉस्पिटल को-ऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेट कु.अमृता वाजपेयी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) श्रीमती अमृता वाजपेयी पदस्थ है। 01 वर्ष के लिये। नियुक्ति की सामान्य शर्तों पर कार्यकारणी की सामान्य सभा की बैठक में अनुमोदन के पश्चात मुख्य कार्यपालन में अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति द्वारा नियुक्त आदेश जारी किया गया। चिकित्सालय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु। (ख) अप्रेजल नहीं हुआ। को-आर्डिनेटर से उनके कार्य अनुसार। (ग) अधीक्षक/सहायक अधीक्षक क्षेत्र का ही कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। शेष का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) को-आर्डिनेटर से अनेक कार्य अनुसार ही अधीक्षक/सहायक अधीक्षक के अधीनस्थ रहते हुए सम्पादित कराये जाते है। हॉस्पिटल समन्वयक की योग्यता अलग तकनीकी प्रकार की होती है। चिकित्सालय में मरीजों के लाभ के उदेश्य एवं जनहित के दृष्टिकोण में नियुक्त कर भुगतान किया जा रहा है। (ड.) जी नहीं। नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय चिकित्सकों को दिये जा रहे नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
133. ( क्र. 2196 ) श्री रमेश पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर, भोपाल, बड़वानी जिलों में पदस्थ कितने शासकीय चिकित्सकों द्वारा नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लिया जा रहा है? कितने चिकित्सकों द्वारा नहीं लिया जा रहा है? जिलावार सूची देवें। (ख) जिन चिकित्सकों द्वारा अलाउंस नहीं लिया जा रहा है उनके द्वारा विगत 3 वर्षों में कितनी राशि शासन को जमा की गई है? चिकित्सक नाम, पदस्थ स्थान, जमा राशि का विवरण विगत 3 वर्षों के संबंध में देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन चिकित्सकों द्वारा राशि नहीं जमा कराई गई, उन पर शासन कब तक कार्यवाही कर राशि वसूल करेगा? (घ) इस संबंध में विगत 3 वर्षों में कितनी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई वर्षवार जानकारी देवें? इस संबंधी नियम की छायाप्रति देवें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।
महिदपुर में आर.टी.ई. प्रवेश में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
134. ( क्र. 2201 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में आर.टी.ई. के तहत कितने स्कूलों में कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया? विगत 03 वर्ष की जानकारी स्कूल नाम, स्थान, चयनित संख्या, कुल संख्या सहित बतावें। (ख) क्या कारण है कि कई संस्थाओं द्वारा निर्धारित 25 प्रतिशत प्रवेश के नियम का पालन नहीं किया गया। (ग) इसके लिए इन संस्थाओं पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? प्रश्न दिनांक तक इन संस्थाओं को कितनी राशि इस मद में शासन से प्राप्त करना है? स्कूल नाम, स्थल राशि सहित देवें। (घ) गरीब वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिलाने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में आर.टी.ई. के तहत 82 गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का चयन कर प्रवेश दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.04.2012 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश दिनांक 26.07.2012 के अनुसार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को आर.टी.ई. के प्रावधानों से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त जिन संस्थाओं में निर्धारित संख्या में पात्र आवेदकों के आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, को छोड़कर शेष सभी गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में अधिनियम के न्यूनतम 25 प्रतिशत नि:शुल्क प्रवेश के प्रावधान का पालन किया जा रहा है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों को सत्र 2015-16 तक की नियमानुसार फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। सत्र 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
लोकायुक्त E.O.W. प्रकरणों की जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
135. ( क्र. 2205 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 3861, दिनांक 25/07/2014 के (क) उत्तर में वर्णित प्रकरणों में E.O.W. एवं लोकायुक्त जांचों की अद्यतन स्थिति बतावे? (ख) उत्तर में दर्शाये प्रकरणों की अद्यतन स्थिति भी देवें? (ख) क्या कारण है कि (क) उत्तर के प्रकरण अत्यधिक समय होने पर भी आज तक लंबित है? इस संबंध में जाँचकर्ता अधिकारियों से शासन में जो पत्र व्यवहार किया उनकी छायाप्रतियां देवें? इनका निराकरण कब तक होगा? (ख) उत्तर के प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा भी देवें। (ग) दिनांक 01/01/2017 से 30/09/2017 तक प्रकरणों की जानकारी भी देवें? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) में वर्णित प्रकरणों में कितने आरोपी कितने समय तक निलंबित रहे वर्तमान में बहाल हो गये, सेवा निवृत्त हो गये, की जानकारी देवें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : प्रश्नांश में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक (क) से (घ) तक में चाही गई जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने के परिणामस्वरूप उक्त प्रश्न के समस्त बिन्दुओं की अद्यतन जानकारी सूक्ष्म रूप से एकत्रित की जा रही है।
N.R.I. कोटे से प्रवेश में अनियमितता
[चिकित्सा शिक्षा]
136. ( क्र. 2206 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 1700, दिनांक 21.07.17 के संदर्भ में बतावें कि क्या N.R.I. कोटे में चयनित विद्यार्थियों की जानकारी शासन को नहीं भेजी जाती है तथा उनके वेरिफिकेशन का दायित्व शासन का नहीं है? यदि हाँ, तो बतावें कि हाल ही में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्ष 2016 में N.R.I. कोटे में चयनित का परीक्षण हेतु आदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा कैसे दिया गया? (ख) प्र.क्र. 3833, दिनांक 14.03.2016 के (घ) उत्तर में वर्ष 2015 की चयनित सूची दी गई लेकिन उपरोक्त (क) उल्लेखित प्रश्न में नहीं दी गई क्यों? (ग) वर्ष 2014 से 2016 तक निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में N.R.I. कोटे में चयनित विद्यार्थियों के नाम, पिता नाम, निवास का पता, कॉलेज नाम की सूची देवें? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार विधान सभा को गुमराह करने वाले एवं सूची न देने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अनुकंपा नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
137. ( क्र. 2209 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्यापक संवर्ग हेतु अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान कब से किया गया? आदेश की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) क्या उपरोक्तानुसार डी.एड./बी.एड. एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता है? यदि हाँ, तो क्या अनुकंपा नियुक्ति अर्थपूर्ण है? क्या शासन इसमें शिथिलता प्रदान करेगा? निर्धारित योग्यता नहीं होने पर परिजनों को नियुक्ति प्रदान की जावेगी? (ग) जिला धार में वर्ष 2007 से प्रश्न दिनांक तक कितने अध्यापकों की मृत्यु हुई है वर्षवार जानकारी देवें। इनमें से कितने प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार मृत अध्यापकों को क्या-क्या स्वत्व दिए जाने का प्रावधान है? अंशदायी पेंशन योजना से दी गई राशि का विवरण देवें। अंशदायी पेंशन योजना से राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण देवें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। भारत सरकार का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रभावशील है, जिसका अनुपालन संवैधानिक बाध्यता है। अध्यापक संवर्ग के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 एवं वर्ग-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित मापदण्डों को शिथिल करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भारत सरकार को पत्र प्रेषित किये गये है। भारत सरकार से शिथिलीकरण हेतु मार्गदर्शन अपेक्षित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। किसी भी प्रकरण में अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई है। (घ) मृत अध्यापकों को अनुग्रह राशि 50,000/- एवं अंशदायी पेंशन योजना की राशि दिये जाने का प्रावधान हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। अंशदायी पेंशन योजना से राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया में मृत अध्यापक के नामित से एन.एस.डी.एल. द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र भरवाकर एन.एस.डी.एल. की वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता हैं। तत्पश्चात 15 दिवस में एन.एस.डी.एल. द्वारा संबंधित नामित को भुगतान कर दिया जाता हें। ऑनलाईन प्रक्रिया उपरांत जनरेट फार्म सह-दस्तावेजों सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा एन.एस.डी.एल. मुम्बई को भेजा जाता हैं।
धार जिले में अमानक पदार्थों की बिक्री
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
138. ( क्र. 2210 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में कितनी तेल फैक्ट्रियों, मिनरल वाटर, फैक्ट्रियों, ब्रेड, गुटखा पाउच निर्माता फैक्ट्रियों की विगत 3 वर्षों में जाँच कर सैंपल लिए गए वर्षवार जानकारी नाम सहित देवें। (ख) इनकी मानक, अमानक, मिथ्याछाप स्थिति भी साथ में देवें। प्रकरणों में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही भी देवें। (ग) S.D.M. एवं अन्य न्यायालयों में कितने प्रकरण चल रहे हैं उनमें आरोपी का नाम, संस्थान का नाम सहित वर्षवार जानकारी प्रश्नांश (क) अनुसार एवं धार जिले में सभी दुकानों, रेस्टोरेंट, डेयरियों की जानकारी के साथ देवें? (घ) क्या कारण है कि विभाग द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण में सहयोग न कर विलंब करवाया जा रहा है? ऐसे अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी अत्यंत विस्तृत होने के कारण जानकारी संकलित की जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग सागर में फर्जी अनुकम्पा नियुक्तिकर्ताओं पर एफ.आई.आर.
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
139. ( क्र. 2213 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिला लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फर्जी अनुकम्पा नियुक्ति होने का मामला जाँच उपरांत प्रकाश में आया है? फर्जी अनुकम्पा नियुक्ति किसे किस पद पर दी गई थी? (ख) फर्जी अनुकम्पा नियुक्ति देने में सी.एम.ओ. सहित कौन-कौन शासकीय सेवक लिप्त थे? विभाग ने अब तक उन पर कौन सी दंडात्मक कार्यवाही की है? अब तक दोषियों पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं कराई है? (ग) क्या फर्जी नियुक्तिकर्ताओं से फर्जी अनुकम्पा नियुक्त कर्मचारियों को भुगतान की गई वेतन भत्तों की राशि वसूली जावेगी? यदि नहीं, तो शासन को हुई आर्थिक हानि की भरपाई किससे कराई जावेगी? (घ) कब तक दोषियों पर एफ.आई.आर. दर्ज की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) श्री दीपक शर्मा, लेखापाल, श्री आर.पी.सिंह, लेखापाल, श्री कुवर सिंह ठाकुर, सहा. ग्रेड-दो, श्रीमती सविता ठाकुर, सहा.ग्रेड-दो, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर। दोषी कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है। गुण दोष के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
शासकीय जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज सागर में मर्ज करना
[चिकित्सा शिक्षा]
140. ( क्र. 2214 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय जिला चिकित्सालय सागर के मरीजों को मिलने वाली तमाम तरह की सेवाएं शासकीय मेडिकल कॉलेज सागर में मर्ज कर दी गई है? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी सेवाएं मर्ज की गई है एवं कौन-कौन सी सेवाएं मर्ज नहीं की गई हैं? (ख) क्या जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज में मर्ज करने से मरीजों को चिकित्सा में कठिनाई आ रही है? क्या इस मर्ज के खिलाफ सागर में जनता के धरना प्रदर्शन आदि हो रहे है? (ग) शासकीय जिला चिकित्सालय सागर को बंद करने से शासन एवं जनता को क्या फायदा है? प्रदेश में ऐसे कितने जिला चिकित्सालय हैं जिन्हें मेडिकल कॉलेज में मर्ज किया गया हैं? (घ) क्या शासन शासकीय जिला चिकित्सालय सागर को पूर्व की तरह कार्य करने देगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। जिला चिकित्सालय में स्त्री रोग विभाग एवं शिशुरोग विभाग संचालित किये जा रहे है एवं शेष सभी विभाग चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध चिकित्सालय में संचालित किये जा रहे हैं। चिकित्सा महाविद्यालय, सागर एवं जिला चिकित्सालय, सागर का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण पूर्वानुसार यथावत है। (ख) जी नहीं। जी हाँ। (ग) शासकीय जिला चिकित्सालय, सागर को बन्द नहीं किया गया है। 07 नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों में जिला चिकित्सालयों को संबंद्ध किया गया है। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय राशि की वसूली
[स्कूल शिक्षा]
141. ( क्र. 2222 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 822, दिनांक 11/दिस./2015 के बिन्दु (क) के उत्तर जी हाँ प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है तथा परीक्षणोंपरांत कार्यवाही की जावेगी दिया गया है? उक्त प्रकरण का परीक्षण किस अधिकारी से कराया गया है? जाँच प्रतिवेदन परीक्षण प्रतिवेदन के साथ जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के राशि 1.62.17910 की वसूली किन-किन से की जानी है उनका नाम, पद, पदस्थापना कितनी राशि वसूल करना है वसूली की स्थित अंकित कर जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ग) के प्रकरण में जिन अधिकारी से राशि वसूली नहीं हुई? क्या उक्त प्रकरण EOW को सौंपकर जाँच कराऐगें? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के प्रकरण में विलंब करने में कौन-कौन दोषी है, उनके विरूद्ध कब, क्या कार्यवाही करेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। कार्यालय कलेक्टर रीवा के द्वारा श्री शिवराज सिंह वर्मा, तत्कालीन अपर कलेक्टर रीवा, श्री इन्द्रबली पटेल, सहायक परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, रीवा एवं श्री विजय बहादुर सिंह चौहान, तत्कालीन योजना अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,रीवा द्वारा जांच कराई गई। परीक्षण प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “अ” अनुसार है। (ख) बिन्दु में वर्णित राशि की वसूली किये जाने संबंधी सूची नाम, पद, पदस्थापना एवं राशि सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “ब” अनुसार है। वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) एवं (घ) राशि वसूली की प्रक्रिया प्रचलन में है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अध्यापक संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
142. ( क्र. 2239 ) श्री
जयवर्द्धन
सिंह : क्या
स्कूल शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र
राघौगढ़
कितने
प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं
हायर सेकण्डरी
स्कूल हैं? उनमें
सहायक अध्यापक
वरिष्ठ अध्यापक
संवर्ग के कुल
कितने पद रिक्त
हैं। जिलावार, संवर्गवार
एवं विषयवार बताये? (ख) प्रश्नांश
(क) अनुसार
वर्ष 1
जनवरी, 2009 से
प्रश्न
दिनांक तक किस
वर्ष में
कितने पद
संवर्गों से
भरे गये। इसी
अवधि में
प्रति वर्ष
प्रश्न
दिनांक तक
कितने शिक्षक
संवर्ग के और
कितने अध्यापक
संवर्ग के
कर्मचारी
सेवानिवृत्त
हुए है। इसी
अवधि में
कितने
सेवानिवृत्त
अध्यापक
संवर्ग को
एन.पी.एस. स्कीम
का लाभ दिया
गया? यदि
नहीं,
दिया गया तो
कारण बताये? (ग) विधानसभा
क्षेत्र राघौगढ़ में
वर्ष 2014-15, 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 में
कितने अतिथि
शिक्षक
नियुक्त
किये गये थे? (घ) विधान
सभा क्षेत्र राघौगढ़
में वर्ष 2015, 2016 और 2017 में
प्रश्न
दिनांक तक
राज्य स्तर
से किस स्थानांतरण
नीति और नियम
के तहत कितने
स्थानांतरण
किये गये है? स्थानांतरण
की अनुशंसा
किन व्यक्तियों
और
जनप्रतिनिधियों
ने की थी उनके
नाम बताये?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री (
कुँवर विजय
शाह ) : (क) जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र-एक
अनुसार है।
(ख) जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र-दो
अनुसार है। (ग) जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र-तीन
अनुसार है। (घ) विधानसभा
क्षेत्र
राघौगढ़ में
वर्ष 2015
एवं 2016
में अंतर जिला
स्थानांतरण
की जानकारी
निरंक है। वर्ष
2017 में
स्वयं का
आवेदन एवं
नियमानुसार
स्थानांतरण
की कार्यवाही
की गई। प्रकरण
में माननीय
विधायक जौरा
मुरैना तथा
माननीय
विधायक
सुमावली जिला
मुरैना की भी
अनुशंसा थी।
शाला भवनों की उपलब्धता
[स्कूल शिक्षा]
143. ( क्र. 2279 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा पूर्व से संचालित भवन विहीन विद्यालयों के भवन निर्माण के संबंध में क्या निर्देंश हैं एवं कटनी जिले में कौन-कौन से विद्यालय कब से भवन विहीन हैं? इनके भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा जिला स्तर एवं शासन स्तर से क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? (ख) मुड़वारा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरखरी एवं शासकीय हाई स्कूल कुठला कटनी के अब तक भवन विहीन रहने के कारण बताये? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु विद्यालय स्तर, ब्लॉक एवं जिला स्तर से विभाग, शासन को क्या-क्या प्रस्ताव कब-कब प्रेषित किये गये, विभाग एवं शासन स्तर से क्या कार्यवाही कब से क्यों लंबित है, विद्यालयवार बताये, (घ) प्रश्नांश (ख) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में भवन विहीन विद्यालयों के भवनों के निर्माण की क्या आगामी शैक्षणिक सत्र के पूर्व स्वीकृति प्रदान की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) बजट की उपलब्धता के आधार पर भवन स्वीकृत किए जाते हैं। कटनी जिले के भवन विहीन हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की सूची संलग्न परिशिष्ट ''एक'' अनुसार है। विभागीय स्तर पर सम्पूर्ण प्रदेश में भवन विहीन विद्यालयों हेतु भवन निर्माण की योजना स्वीकृत है। (ख) भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है एवं समस्त भवन विहीन शालाओं के भवन निर्माण की स्वीकृति संभव नहीं हो पाती है। (ग) विभागीय आदेश क्रमांक/एफ 27-23/2017/20-2, दिनांक 06.11.2017 द्वारा भवन विहीन हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। वित्तीय संसाधनों की सीमा के भीतर निर्माण किया जा सकेगा। (घ) भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
समयमान वेतनमान की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
144. ( क्र. 2292 ) श्री जालम सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक स्थापना 1/समय वेतन/2017 दिनांक 18.08.2017 द्वारा व्याख्याता संवर्ग को समयमान वेतन देने के निर्देश के तहत कुल 78 व्याख्याताओं को समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया हैं? (ख) क्या यह सही है कि कतिपय व्याख्याता श्रीमती प्राची श्रीवास्तव, जयंती भारद्वाज, शिखा भार्गव, अनिता पाटकर, संजय चौधरी, महेन्द्र श्रीवास्तव, पी.एस. गुर्जर एवं प्राचार्य श्री अजय पाटिल को 20 वर्ष की सेवा उपरांत भी समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा सका है? (ग) क्या कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश क्रमांक स्था/स.मा.वे.मा/2017 8660 दिनांक 20.09.2017 द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को समयमान वेतनमान देने के संबंध में प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित व्याख्याताओं की वर्षवार गोपनीय चरित्रावली की श्रेणी (ग्रेडिंग) भी करके भेजी जा चुकी है? (घ) यदि हाँ, तो समयमान वेतनमान के लाभ से वंचित इन व्याख्याताओं को यह लाभ न देने का क्या कारण है तथा उक्त लाभ कब तक दे दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों इसमें क्या समस्या शासन के समक्ष उपस्थित हो रही है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) संयुक्त संचालक, भोपाल संभाग भोपाल में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
पर्यटन
स्थलों का
विकास
[पर्यटन]
1. ( क्र. 73 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधान सभा क्षेत्र में अनेक रमणीय, प्राकृतिक पर्यटन स्थल होकर वहां पर पर्यटकों का सैकड़ों की संख्या में लगातार परिवारों सहित आवागमन बना रहकर 24 घंटे आवाजाही बनी रहती है? (ख) यदि हाँ, तो पर्यटकों के साथ परिवारों के वृद्ध एवं बच्चों के साथ ही महिलाएं भी बड़ी संख्या में ऐसे स्थलों पर पहुंचती हैं, जहां उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की, यथा बैठने हेतु बड़े शेड, सुविधा घर, विद्युतीकरण, उद्यान, पेयजल इत्यादि की जरूरत होती है? (ग) यदि हाँ, तो क्या माननीय मंत्री जी के निर्देश पर जावरा तहसील के नंदावता पर्यटन स्थल एवं पिपलौदा तहसील के सुजापुर पर्यटन स्थल हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है? (घ) यदि हाँ, तो उक्त स्थलों की पर्यटकों की सुविधाओं हेतु किन-किन कार्यों को सम्मिलित करते हुए इन्हें कब तक स्वीकृति दी जाएगी?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) स्थल निरीक्षण किया गया है प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। (घ) प्रस्तावित कार्ययोजना में डे-शेल्टर, जनसुविधा एवं अन्य विकास कार्य आदि परीक्षण में सम्मिलित किए गए है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मॉडल स्कूल जावरा के कार्यों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
2. ( क्र. 74 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत कई वर्षों से मॉडल स्कूल जावरा में प्राचार्य का पद लम्बे समय से रिक्त पड़ा है? साथ ही संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की संविदा अवधि भी लम्बे समय से नहीं बढ़ाए जाने के कारण कठिनाइयां आ रही हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या कम्प्यूटर शिक्षक नियुक्ति/भर्ती में बी.एड. एवं डी.एड. की अनिवार्यता के कारण कठिनाइयां आ रही हैं? (ग) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त प्रकार की अनेक कठिनाइयों के कारण विगत कई वर्षों के तुलनात्मक छात्र संख्या में लगातार कमी, परीक्षा परिणामों में असंतोषजनक स्थिति बनने से शाला की ख्याति भी प्रभावित हुई है? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्न में उल्लेखित कठिनाइयों के साथ ही अन्य और कठिनाइयों को कब तक दूर किया जाकर शिक्षा की अनुकूल गुणवत्ता का प्रबंधन किया जा सकेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। किन्तु वर्तमान में मॉडल स्कूल जावरा में शासकीय उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालय रतलाम के प्राचार्य श्री नरेन्द्र सिंह राठौर को प्राचार्य का प्रभार सौंपा गया है। जी नहीं (ख) जी नहीं (ग) एवं (घ) उतरांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
थेलिसिमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों का उपचार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
3. ( क्र. 80 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने बच्चे थेलिसिमिया, दिल में छेद (वाल्व) जैसी अन्य गंभीर बिमारी से पीड़ित हैं? स्वास्थ विभाग द्वारा इन बच्चों के उपचार हेतु क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? (ख) क्या थेलिसिमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों की निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार जाचँ, निःशुल्क शिक्षा अशासकीय विद्यालयों में भी हो, इस हेतु स्वास्थ विभाग कोई प्रमाण पत्र जारी करता है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें? (ग) क्या रतलाम, मंदसौर, नीमच जिलों में उक्त बीमारी से पीड़ित बच्चों की जाँच दवाइयां नहीं मिल रही हैं? क्या मजबूरन अभिभावकों को निजी क्षेत्रों में इलाज कराना पड़ रहा है? उक्त बीमारी से पीड़ित बच्चों को निजी क्षेत्रों में भी निःशुल्क उपचार एवं शिक्षा प्राप्त हो, इस हेतु विभाग द्वारा कोई कार्य योजना बनाई है? यदि हाँ, तो अवगत करायें? (घ) उक्त जिलों में 01 जनवरी 2015 के पश्चात बीमारी से पीड़ित किन-किन बच्चों की अभिभावकों ने कहाँ-कहाँ उक्त बीमारी की दवाइयां एवं इलाज नहीं होने की शिकायत की, विभाग द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई? उक्त अवधि में उक्त जिलों में उक्त बिमारी हेतु कितनी राशि खर्च की गयी, जानकारी देवें? उक्त जिलों में कितने बच्चे उक्त बीमारी से पीड़ित हैं? जिलेवार जानकारी देवें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रदेश में थेलिसिमिया से पीडि़त 1288 एवं दिल में छेद (वाल्व) के 1718 बच्चे पीडि़त है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजनांतर्गत 0 से 18 वर्ष के समस्त चिन्हांकित बच्चों को निःशुल्क उपचार प्रदाय किया जा रहा है तथा थेलिसिमिया मरीजों का भी निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। (ख) थेलिसिमिया बीमारी से पीडि़त बच्चों को निजी चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार राज्य स्तर से निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश राज्य स्तर से जारी किये जा चुके हैं। निःशुल्क शिक्षा निजी विद्यालयों में भी उपलब्ध हो इस हेतु स्वास्थ्य विभाग कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं करता। (ग) रतलाम, मंदसौर, नीमच जिलों में उक्त बीमारी से पीडि़त बच्चों को निःशुल्क दवाइयां प्राप्त हो रही है। शासकीय चिकित्सालयों में उपचार सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है अतः निजी क्षेत्रों में इलाज कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। निःशुल्क उपचार हेतु जारी आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''अ'' अनुसार हैं। (घ) उक्त जिलों में 1 जनवरी, 2015 के पश्चात बीमारी से पीडि़त किसी भी अभिभावकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उक्त अवधि में उक्त जिलों में उक्त बीमारी हेतु खर्च राशि की एवं उक्त बीमारी से पीडि़त बच्चों की जिलावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''ब'' अनुसार हैं।
रोगी कल्याण समिति की आय/व्यय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
4. ( क्र. 97 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गत 01 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक मंदसौर,रतलाम, के जिला एवं ब्लाक चिकित्सालयों में रोगी कल्याण समिति को कितनी आय उपचार पर्ची से प्रतिवर्ष प्राप्त हुई, क्या उक्त जिलों में एक्स-रे, ई.सी.जी., ब्लड टेस्ट या अन्य जाँच की भी रसीद काटी जा रही है? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी राशि की तथा उसे किन-किन कार्यों में खर्च किया गया? क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत विभाग के पास लंबित है? (ख) उक्त जिलों में 01 जनवरी 2016 के पश्चात शासन की ओर से कितनी राशि प्राप्त हुई? उन्हें किस-किस कार्यों पर खर्च किया गया, राशि से किये गए निर्माण कार्यों का निरीक्षण/आँकलन किस-किस सक्षम अधिकारी ने किया? किन-किन निर्माण कार्यों में क्या-क्या खामियाँ पायी गई? (ग) उक्त जिलों के उक्त चिकित्सालयों में उक्त अवधि में आर्थिक अनियमितता एवं अन्य कितनी शिकायतें किस-किस व्यक्ति द्वारा किस-किस के खिलाफ की गई? उस पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) उक्त जिलों के उक्त चिकित्सालयों में, उक्त अवधि के पश्चात, कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से उपकरण खरीदे गये या विभाग से प्राप्त हुए, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या सभी उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। मंदसौर, रतलाम जिलों में एक्स-रे ई.सी.जी. ब्लड टेस्ट या अन्य जाँच की रसीद नहीं काटी जाती है इस संबंध में कोई शिकायत विभाग में लंबित नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उल्लेखित अवधि में उल्लेखित जिलों के उल्लेखित चिकित्सालयों में आर्थिक अनियमितता अथवा अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।
स्वाईन फ्लू की रोकथाम
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
5. ( क्र. 177 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम एवं उज्जैन जिले में स्वाईन फ्लू के कितने मरीज पाये गये? उनके उपचार की क्या व्यवस्था की गई? क्या दिया गया उपचार पर्याप्त है? (ख) स्वाईन फ्लू से वर्ष 2016 एवं 2017 में आज दिनांक तक मरने वालों का ब्यौरा क्या है? क्या शासन की ओर से इन्हें किसी प्रकार की सहायता, निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई गई थी? यदि हाँ, तो क्या एवं नहीं तो क्यों नहीं? (ग) स्वाइन फ्लू की रोकथाम व पर्याप्त चिकित्सा हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) वर्ष जनवरी 2017 से अभी तक रतलाम जिले में स्वाईन फ्लू (एच1 एन1) के 14 पॉजीटिव एवं उज्जैन जिले में 36 मरीज पाये गये। स्वाईन फ्लू (एच1 एन1) मरीजों के लिए जिला अस्पताल में आईसोलेशन वार्ड की व्यवस्था है तथा उज्जैन में वेन्टीलेटर की सुविधा भी उपलब्ध है, मरीजों के उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। जी हाँ (ख) स्वाईन फ्लू (एच1 एन1) से वर्ष 2016 में रतलाम एवं उज्जैन जिले में कोई भी मृत्यु नहीं हुई थी। वर्ष 2017 में रतलाम जिले में 4 मरीजों की तथा उज्जैन जिले में 8 मरीजों की मृत्यु हुई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ, रतलाम में एक मरीज को राज्य बीमारी सहायता निधी से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) स्वाईन फ्लू (एच1 एन1) की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सतत् निगरानी रखी जा रही हैं। इस संबंध में स्वाईन फ्लू मरीजों हेतु जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों व चिन्हित प्रायवेट अस्पतलों में सर्दी-जुक़ाम (स्वाईन फ्लू एच1 एन1) काउन्टर बनाये गये है। जो 24X7 कार्यरत है। इसके अतिरिक्त सभी मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालयों में स्वाईन फ्लू (एच1 एन1) के रोगियों को भर्ती कर उपचार करने हेतु आइसोलेशन वार्ड बनाये गये है। स्वाईन फ्लू उपचार हेतु चिन्हित निजी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भी औषधियां उपलब्ध कराई गई है। सभी शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क जाँच एवं उपचार की व्यवस्था है। जन जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग, पेमप्लेट, रेडियो जिंगल, टी.वी. स्कॉरोल के माध्यम से किया जा रहा है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
स्कूलों में बाउण्ड्रीवाल एवं शौचालय निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 192 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत वर्ष दिसम्बर 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल स्वीकृत होकर, पूर्ण निर्माण किया जा चुका है एवं कितनी बाउण्ड्रीवॉल का नर्माण शेष है? सूची प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिन विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल स्वीकृत है एवं निर्माण अप्रारंभ या अपूर्ण है उन्हें पूर्ण करवाये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) दिसम्बर 2013 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया गया? सूची उपलब्ध करावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकण्डरी शालाओं के लिए वर्ष दिसम्बर 2013 से प्रश्न दिनांक तक किसी भी शासकीय शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की स्वीकृति नहीं हुई है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उद्भुत नहीं होता है। (ग) दिसम्बर 2013 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के कुल 160 शौचालयों का निर्माण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार। हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार।
हायर सेकण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
7. ( क्र. 195 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में विगत तीन वर्षों में कितने हाईस्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया गया? (ख) जिन स्कूलों का उन्नयन किया गया उनमें से कितने हायर सेकण्डरी स्कूलों में भवन निर्माण किया जा चुका है एवं कितने स्कूलों के भवन निर्माण किया जाना शेष है, सूची उपलब्ध करावें। (ग) जिन स्कूलों के भवन निर्माण का कार्य प्रश्न दिनांक तक शेष हैं, उन स्कूलों में भवन निर्माण किये जाने की शासन की कोई मंशा है? यदि हाँ, तो भवनों का निर्माण कब तक कर दिया जावेगा? (घ) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में हायर सेकण्डरी स्कूलों के पूर्व में निर्मित भवन जो जर्जर हो चुके हैं क्या उनके मरम्मत की शासन की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो उक्त भवनों की मरम्मत कब तक कर दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विगत तीन वर्षों में विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में शासकीय हाई स्कूल श्रीनगर का हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन किया गया है। (ख) शासकीय हाई स्कूल श्रीनगर का हायर सेकण्डरी में उन्नयन उपरांत भवन निर्माण शेष है। कक्षाओं का संचालन हाई स्कूल भवन में किया जा रहा है। (ग) भवन निर्माण वित्तीय संसाधन उपलब्धता पर आधारित है, अतः निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। (घ) भवन मरम्मत/अनुरक्षण हेतु बजट में प्रावधान है। मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है, अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
फर्जी नियुक्ति पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 224 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 21.07.2017 के अता प्रश्न क्रमांक 852 के उत्तर के तारतम्य में जिला परियोजना समन्वयक सतना को प्रकरण में जाँच हेतु निर्देश दिये गये थे, इनके द्वारा क्या प्रतिवेदन दिया गया? प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन में पाये गये तथ्यों अनुसार क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाहीवार विवरण दें? (ख) पूर्व में अपूर्ण प्रतिवेदन देने वाले जाँच अधिकारी के विरूद्ध कब, क्या कार्यवाही की जावेगी बताएं तथा अपूर्ण प्रतिवेदन की भी प्रति उपलब्ध करावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला शिक्षा केन्द्र से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन अनुसार श्रीमती संध्या द्विवेदी, शिक्षक/गुरूजी पद पर की गई नियुक्ति के संबंध में की गई शिकायत असत्य एवं निराधार पाई गई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) पूर्व में जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अभिमत अस्पष्ट (अपूर्ण) होने से पुन: जाँच कराई गई। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। पूर्व प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है।
डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा शर्तें
[स्कूल शिक्षा]
9. ( क्र. 225 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01-03-2017 के प्रश्न क्रमांक 3088 के प्रश्नांश (ग) का उत्तर प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड परीक्षा समाप्ति उपरांत समिति की बैठक आहूत की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों एवं आवश्यक तैयारियों में व्यस्त होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी, दिया गया है, तो डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा शर्तों एवं वेतनमान के संबंध में परीक्षण हेतु मण्डल स्तर पर गठित समिति की मार्च 2017 के पश्चात कब-कब बैठकें आयोजित की गईं? उक्त आयोजित बैठकों में कब-कब क्या-क्या निर्णय लिये गये? निर्णयों की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) सभी संभागीय कार्यालयों में पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को एक समान वेतन दिये जाने के निर्देश कब तक जारी किए जायेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) उक्त प्रकरण के संबंध में मार्च 2017 के पश्चात दिनांक 03.04.2017 एवं 12.07.2017 को बैठक आयोजित की गई थी। निर्णय हेतु प्रकरण प्रचलन में है। (ख) कार्यवाही प्रचलन में है। प्रकरण में वित्तीय भार निहित होने के कारण तथा बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जाने के दृष्टिगत निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जाना संभव नहीं है।
सेवा पुस्तिका सत्यापन करना
[स्कूल शिक्षा]
10. ( क्र. 228 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के आदेश क्रं./स्था.-3/स्वी.-1/189/ सतना/ 2017/126 भोपाल दिनांक 28-01-2017 के द्वारा किन-किन सेवानिवृत्त सहायक शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का नियमित वेतनमान दिये जाने हेतु सेवा पुस्तिका का सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक कोष/लेखा एवं पेंशन रीवा को भेजी गई है। (ख) प्रश्नांश (क) में से किन-किन सहायक शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का सत्यापन संयुक्त संचालक एवं कोष/लेखा पेंशन रीवा द्वारा किया गया एवं किन-किन का नहीं? जिन सहायक शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का सत्यापन एवं वेतन निर्धारण का परीक्षण नहीं किया गया, उनकी सेवा पुस्तिकाओं का परीक्षण करने के क्या कारण है? क्या उन कारणों का निराकरण करते हुये सेवा पुस्तिका का सत्यापन किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' में अंकित 09 सहायक शिक्षकों की सेवा पुस्तिका संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा रीवा संभाग रीवा से सत्यापन उपरांत प्राप्त हो चुकी है। सभी सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण का परीक्षण किया जा चुका है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दूरबीन पद्यति द्वारा प्रोस्टेट के ऑपरेशन
[चिकित्सा शिक्षा]
11. ( क्र. 249 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय चिकित्सालय यथा महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल इन्दौर में दूरबीन पद्यति द्वारा प्रोस्टेट के ऑपरेशन (TURP) हेतु एम. एस. जनरल सर्जन (शासकीय) को अनुमति दिये जाने की जानकारी प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रं. 6957 दिनांक 30.03.2017 के उत्तर में एम. एस. सर्जन द्वारा (TURP) करने की जानकारी दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या निजी चिकित्सालयों में निजी एम. एस. सर्जन इस प्रकार के ऑपरेशन करने हेतु अनुमति है? (ग) यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या निजी क्षेत्र के चिकित्सक और शासकीय चिकित्सालयों के चिकित्सकों के द्वारा ऑपरेशन (TURP) किये जाने हेतु पृथक-पृथक मापदण्ड, शासन द्वारा निर्धारित किये गये हैं? स्पष्ट दिशा निर्देशों से अवगत करावें।
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) निजी क्षेत्र के चिकित्सक और शासकीय चिकित्सालयों के चिकित्सकों को ऑपरेशन (TURP) किये जाने हेतु पृथक-पृथक मापदण्ड निर्धारित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामान्य प्रसूति एवं सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा प्रसूति की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
12. ( क्र. 250 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी बहूल जिला धार, अलिराजपुर, झाबुआ एवं बड़वानी की कुल जनसंख्या कितनी है? (ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में उपरोक्त जिलों में कितनी प्रसूति घरों में हुई है तथा कुल कितनी प्रसूति संस्थागत (शासकीय एवं निजी अस्पतालों) में हुई है? (ग) इसमें से कुल कितनी प्रसूति सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा शासकीय एवं अशासकीय अस्पतालों में हुई है? कृपया जिलेवार एवं वर्षवार कुल सिजेरियन ऑपरेशनों की जानकारी उपलब्ध करावें साथ ही कुल प्रसूति (संस्थागत एवं घरों) का कितने प्रतिशत डिलीवरी ऑपरेशन द्वारा की गयी है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) आदिवासी बहुल धार-2185793, अलीराजपुर-728999, झाबुआ-1025048 एवं बड़वानी-1385881 जिलों की कुल जनसंख्या 53,25,721 है। (ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में घर में एवं संस्थागत (शासकीय एवं निजी अस्पतालों) प्रसव की जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-
क्र. |
जिला |
घर में हुए प्रसव |
संस्थागत प्रसव |
|||||
वर्ष 2015-16 |
वर्ष 2016-17 |
|||||||
वर्ष 2015-16 |
वर्ष 2016-17 |
|||||||
शासकीय चिकित्सालय |
निजी चिकित्सालय |
शासकीय चिकित्सालय |
निजी चिकित्सालय |
|||||
1 |
धार |
4796 |
4201 |
31951 |
2184 |
33109 |
2361 |
|
2 |
अलीराजपुर |
6367 |
4509 |
11765 |
116 |
12210 |
154 |
|
3 |
झाबुआ |
3141 |
2173 |
27800 |
1525 |
31047 |
583 |
|
4 |
बड़वानी |
10605 |
11024 |
24276 |
328 |
22809 |
176 |
|
|
कुल |
24909 |
21907 |
95792 |
4153 |
99175 |
3274 |
(ग) वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में हुए सिजेरियन ऑपरेशन की जानकारी जिलेवार एवं वर्षवार निम्नानुसार है-
क्र. |
जिला |
सिजेरियन ऑपरेशन |
|||
वर्ष 2015-16 |
वर्ष 2016-17 |
||||
शासकीय चिकित्सालय |
अशासकीय चिकित्सालय |
शासकीय चिकित्सालय |
अशासकीय चिकित्सालय |
||
1 |
धार |
790 |
1126 |
716 |
1245 |
2 |
अलीराजपुर |
24 |
68 |
67 |
57 |
3 |
झाबुआ |
331 |
229 |
252 |
148 |
4 |
बड़वानी |
328 |
400 |
256 |
176 |
|
कुल |
1473 |
1823 |
1291 |
1626 |
वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कुल प्रसूति (संस्थागत एवं घरों) में से डिलेवरी ऑपरेशन के प्रतिशत की जानकारी निम्नानुसार है-
|
जिला |
कुल
प्रसव |
डिलेवरी ऑपरेशन का प्रतिशत |
||
वर्ष 2015-16 |
वर्ष 2016-17 |
वर्ष 2015-16 |
वर्ष 2016-17 |
||
1 |
धार |
38931 |
39671 |
4.92% |
4.94% |
2 |
अलीराजपुर |
18248 |
16873 |
0.50% |
0.73% |
3 |
झाबुआ |
32466 |
33803 |
1.72% |
1.18% |
4 |
बड़वानी |
35209 |
34009 |
2.07% |
1.27% |
|
कुल |
124854 |
124356 |
2.64% |
2.35% |
खाद्य
एवं पेय
पदार्थों के
नमूनों के
प्रकरणों में
कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
13. ( क्र. 290 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में पदस्थ किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य एवं पेय पदार्थों के लिये गये नमूनों जो कि जाँच में मिलावटी दूषित अपमिश्रित, गुणवत्ताविहीन व मिथ्या पाये गये हैं? इनमें से किन-किन प्रकरणों में पी.एफ.ए. एक्ट 1954 की धारा 10 (7) के अंतर्गत अपराध विद्यमान होते हुये भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है? पदस्थी दिनांक से अक्टूबर, 2017 तक की माहवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में किन-किन प्रकरणों में न्यायालय में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) की साक्ष्य प्रस्तुत न करने, अधिनियम के नियम 16,17,18 का पालन न करने अपूर्ण दस्तावेज, दूषित अभियोजन प्रस्तुत करने व पक्ष विरोधी कथन देने से दोषमुक्त हुये है? इसके लिये दोषी किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर शासन ने कब एवं क्या कार्यवाही की है? (ग) प्रश्नांश (ख) में न्यायालय से दोषमुक्त हुये किन-किन प्रकरणों में रिवीजन/अपील की कार्यवाही कब किसने की है? किन प्रकरणों में अपील किसने नहीं की है एवं क्यों? इसके लिये दोषी किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर शासन ने कब एवं क्या कार्यवाही की है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जबलपुर जिले में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अपनी पदस्थापना दिनांक से खाद्य एवं पेय पदार्थों के लिए गए 08 नमूने जो कि जाँच में अपमिश्रित/मिथ्याछाप पाए गए। उक्त प्रकरणों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 10 (7) का पालन किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। माहवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) से संबंधित समस्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
अध्यापक संवर्ग में शिक्षाकर्मी (अध्यापकों) को पुरानी पेंशन सुविधा का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
14. ( क्र. 346 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के दिशा-निर्देश अनुसार वर्ष 2005 के पूर्व विभिन्न विभागों में नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाता है? (ख) अगर हाँ तो क्या वर्ष 2005 के पूर्व नियुक्त कार्यरत अध्यापक संवर्ग में शिक्षाकर्मी (अध्यापकों) को विभागीय पुरानी पेंशन का लाभ दिया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित वर्ष 2005 के पूर्व नियुक्त कार्यरत अध्यापक संवर्ग में शिक्षाकर्मी (अध्यापकों) को विभागीय पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जायेगा, तो इसका क्या कारण है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) अध्यापक संवर्ग स्थानीय निकाय के कर्मचारी है। इनके लिए दिनांक 01.04.2011 से केवल अंशदायी पेंशन योजना लागू है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सहायक अध्यापकों एवं अध्यापकों की पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
15. ( क्र. 347 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न शासकीय स्कूलों में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापकों एवं अध्यापकों की पदोन्नति उनकी नियुक्ति दिनांक से 12 वर्ष उपरांत भी शासन के नियमों के अनुसार क्यों नहीं की जा रही है? ऐसे अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापकों एवं अध्यापकों की सूची सहित जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार ऐसे पदोन्नति से वंचित कार्यरत अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापकों एवं अध्यापकों को पदोन्नति का लाभ कब तक प्रदान कर दिया जायेगा? (ग) अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठ अध्यापकों के पदोन्नति के शासन के क्या दिशा-निर्देश है एवं उन्हें किस पद पर पदोन्नत किया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) पदोन्नति एक सतत् प्रक्रिया है। पदोन्नति के लिए रिक्त पद की उपलब्धता वरिष्ठता, अनुभव, पात्रता एवं अर्हता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर पदोन्नति का प्रावधान है। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति का मामला प्रचलित होने से पदोन्नति नहीं की जा रही है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) वरिष्ठ अध्यापकों के पदोन्नति के कोई प्रावधान नहीं है।
विद्यालयों में कराये गये कार्य
[स्कूल शिक्षा]
16. ( क्र. 380 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 01 अप्रैल 2015 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि शासन से अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त हुई? उसे किस-किस मद में व्यय किया गया? विवरण उपलब्ध करायें? (ख) यदि कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं तो वे किस एजेंसी के द्वारा तथा कितनी-कितनी राशि से कराये गये? किये गये कार्यों का किनके द्वारा निरीक्षण/भौतिक सत्यापन किया गया? संबंधित अधिकारी का नाम एवं उनके द्वारा दिये गये प्रतिवेदन की छायाप्रति कार्यवार पृथक-पृथक उपलब्ध करायें? (ग) उक्त राशि से कोई सामग्री क्रय की गई हो तो उसका अवलोकन कर जिला शिक्षा अधिकारी का संतुष्टि प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जावें? (घ) क्या उक्त विद्यालयों को शासन से प्राप्त विकास कार्यों की राशि यहां के अधिकारी-कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर स्वयं हड़प कर ली? यदि नहीं, तो इनके द्वारा कराये गये कार्यों की पुन: सूक्ष्म जाँच मेरे समक्ष कराई जावेगी।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन स्कूलों में कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराये गये है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उक्त राशि से सामग्री क्रय की जाँच संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग ग्वालियर से कराई गई थी। जाँच प्रतिवेदन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (घ) उतरांश ''ग'' अनुसार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग से उपरोक्त जाँच कराई जा चुकी है। जाँच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अतः शेषांश की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
स्वीकृत स्थल पर निर्मित भवन में छात्रावास का संचालन
[स्कूल शिक्षा]
17. ( क्र. 420 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में वर्ष 2007-08 में विकासखण्ड मऊगंज अंतर्गत माध्यमिक शाला दुवगवां में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्वीकृत किया जाकर छात्रावास का निर्माण कार्य कराया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में यदि हाँ, तो भवन के निर्माणाधीन अवधि में अस्थायी रूप से छात्रावास का संचालन माध्यमिक शाला फरहदा के शासकीय भवन में संचालित हो रहा था? यदि हाँ, तो माध्यमिक शाला दुवगवां में प्रथम 50 सीटर का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो विधान सभा प्रश्न क्रमांक 7612 के बिन्दु क्रमांक (घ) के उत्तर में छात्रावास स्वीकृत स्थल माध्यमिक शाला दुवगवां में आगामी शिक्षा सत्र 2017-18 से संचालित किये जाने के निर्देश दिए जाने का उल्लेख किया गया था? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के प्रकाश में स्वीकृत एवं छात्रावास निर्मित स्थल पर छात्रावास संचालित किये जाने हेतु जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र रीवा द्वारा कलेक्टर पुलिस अधीक्षक रीवा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मऊगंज को पत्र लिखा गया है? संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री लोकेस कुमार जाटव द्वारा कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी रीवा को दुवगवां में छात्रावास को स्थानांतरित करने की कार्यवाही हेतु पत्र लिखा है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के प्रकाश में यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक स्थानांतरण कर माध्यमिक शाला दुवगवां में छात्रावास संचालित किया गया? यदि हाँ, तो प्रमाणीकरण उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? आश्वासन की पूर्ति नहीं किये जाने के लिये कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार को चिन्हित कर क्या कार्यवाही की जावेगी? नहीं की जावेगी तो कारण क्या है? स्पष्ट करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन मा.शाला दुवगवां में स्वीकृत स्थल पर किये जाने हेतु विकासखंड स्त्रोत समन्वयक मऊगंज एवं वार्डन द्वारा 01.06.2017 को मा.शाला. फरहदा से सामग्री परिवहन हेतु उपस्थित हुए किन्तु ग्रामीणजनों के विरोध के कारण सामग्री का परिवहन नहीं किया जा सका। छात्रावास का संचालन स्वीकृत स्थल पर किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विधान सभा में की गई घोषणा का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
18. ( क्र. 421 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र मऊगंज अंतर्गत उपस्वास्थ्य केन्द्र पिपराही को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करने की घोषणा बजट सत्र मार्च 2017 के बजट भाषण दिनांक 09.03.2017 को सदन में की थी? (ख) क्या रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र मऊगंज अंतर्गत प्रश्नकर्ता के क्षेत्र मऊगंज को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज को सिविल अस्पताल बनाते हुए 30 बिस्तर से 50 बिस्तर किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही सम्पादित की गई? सभी की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के प्रकाश में प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों? की जावेगी तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) उप स्वास्थ्य केन्द्र पिपराही का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज के उन्नयन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा से जानकारी चाही गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शाला का युक्तियुक्तकरण
[स्कूल शिक्षा]
19. ( क्र. 422 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्द्र रीवा के आदेश क्रमांक 3270 दिनांक 15.06.2016 के अनुसार सरल क्र. 365 के अनुसार शासकीय बालक माध्यमिक शाला खटखरी का युक्तियुक्तकरण कन्या माध्यमिक शाला खटखरी में किया गया था? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 39 दिनांक 27.06.2016 को त्रुटिपूर्ण युक्तियुक्तकरण समाप्त करने हेतु कलेक्टर रीवा को पत्र लिखा था एवं जुलाई 2017 में विधान सभा सत्र के दौरान नियम 267 (क) के अधीन सूचना क्रमांक 50 पर विधान सभा में प्रश्नकर्ता द्वारा पढ़ा गया था की राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के फोरलेन निर्माण में विद्यालय भवन गिरा दिये जाने से मूल संस्था 2 किलोमीटर दूर नवीन भवन विद्यालय के 20 कमरे निर्माण किये जाने के कारण युक्तियुक्तकरण समाप्त किया जाये? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के प्रकाश में यदि हाँ, तो जिला शिक्षा केन्द्र रीवा द्वारा पत्र क्र. 6411 दिनांक 11.09.2017 को पत्र संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को भेजकर लेख किया गया है कि निलंबित डाइस कोड को पुन: बहाल किये जाने के संबंध में कलेक्टर से हस्ताक्षर प्राप्त करते ही माध्यमिक शाला बालक खटखरी का संचालन कर दिया जावेगा एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी भेजकर युक्तियुक्तकरण के दोषी के विरूद्ध कार्यवाही भी की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के प्रकाश में यदि हाँ, तो वर्ष 2017-18 शिक्षण सत्र के प्रारंभ में ही विद्यालय का संचालन का आश्वासन देने के उपरांत भी आज दिनांक तक संचालन नहीं किये जाने एवं त्रुटिपूर्ण युक्तियुक्तकरण किये जाने के दोषियों को चिन्हित कर कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो दोषियों का नाम एवं की गई कार्यवाही का विवरण देवें? कार्यवाही नहीं की तो क्यों? कारण स्पष्ट करें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) कलेक्टर जिला रीवा द्वारा मा. शाला बालक खटखरी का नवीन भवन कन्या मा. शाला खटखरी से पृथक निर्मित होने के कारण युक्तियुक्तकरण समाप्त कर पूर्व की भांति पृथक-पृथक संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये। एक ही परिसर में संचालित 02 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया था जिस कारण से कोई दोषी नहीं है। अत: कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
माँग संख्या 41 अंतर्गत प्राप्त आवंटन
[संस्कृति]
20. ( क्र. 438 ) श्री संजय उइके : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु माँग संख्या 41 में बजट राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश में कहाँ-कहाँ आदिवासी संस्कृति की धरोहर/किला या अन्य ऐतिहासिक स्थल है? जिलेवार बतावें। (ग) आदिवासी धरोहर/किला/ऐतिहासिक स्थल हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी-कितनी राशि जिलेवार कहाँ-कहाँ व्यय की गई?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) वर्ष 2017-2018 से मांग संख्या-41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना समाप्त की गई है. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के उद्देश्य से सम्बन्धित राशि मांग संख्या-26 सेगमेन्ट-0102 के रूप में दर्शायी गयी है. (ख) आदिवासी संस्कृति कि धरोहर स्वरूप स्थापित भोपाल जिले में मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय और छतरपुर जिले 'आदिवर्त' जनजातीय एवं लोककला राज्य संग्रहालय-खजुराहो में संचालित है. इसके अतिरिक्त रानी दुर्गावती समाधि स्थल का रखरखाव किया जाता है. विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार. (ग) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार.
निजी महाविद्यालयों के संबंध में जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
21. ( क्र. 461 ) श्री संजय उइके : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में निजी नर्सिंग महाविद्यालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय व दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में पाठ़्यक्रम/अनुसंधान/चिकित्सालय संचालित किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन से महाविद्यालय किस-किस पाठ्यक्रम के कहाँ-कहाँ कब से संचालित किये जा रहे है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित महाविद्यालय मान्यता/प्रारम्भ करने हेतु प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से नियम/निर्देश/शर्तें, पाठ्यक्रम/अनुसंधान/चिकित्सालय हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा बनाये गये हैं? उनकी प्रति उपलब्ध करावें? (घ) प्रदेश में संचालित किन-किन निजी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय तथा निजी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा किन-किन शासकीय चिकित्सालयों के साथ मेमोंरेण्डम ऑफ अन्डरस्टेडिंग अथवा अनुबंध हस्ताक्षरित किये गये है? निजी महाविद्यालय के पाठ्क्रमों में फीस निर्धारण के क्या नियम है?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) पाठ्यक्रमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। प्रदेश के निजी चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के वर्ष की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। निजी क्षेत्र में संचालित गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं का शुल्क निर्धारण शुल्क विनियम अधिनियम, 2007 के अध्याय 4 की कण्डिका 9 (1) एवं (2) के अन्तर्गत विहित की जाती है। शुल्क निर्धारण नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।
छतरपुर में मेडीकल कॉलेज की स्वीकृति
[चिकित्सा शिक्षा]
22. ( क्र. 485 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश शासन आमजनों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन प्रतिबद्ध है? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें? (ख) क्या जिला छतरपुर में नवीन मेडिकल कॉलेज खोले जाने से संबंधित विगत कई वर्षों से राज्य शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित ज्ञापन सौंपे गये हैं? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई? (ग) क्या जन भावनाओं के अनुरूप छतरपुर में नवीन मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेंगे। यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। राज्य शासन द्वारा आमजनों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न जन कल्याणकारी योजनायें संचालित रही है। (ख) जी हाँ। जिला छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।
पर्यटन स्थल बनाये जाने
[पर्यटन]
23. ( क्र. 506 ) श्री मधु भगत : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के अंतर्गत कौन-कौन से स्थान पर्यटन विभाग के अंतर्गत शामिल किये हैं? सूची उपलब्ध करावें? यदि पर्यटन स्थलों की सूची संधारित नहीं की जाती हैं तो क्यों? (ख) विगत तीन वर्षों से कितनी-कितनी राशि कौन-कौन से कार्यों में प्रावधानित तथा व्यय की गई? योजना, कार्य का नाम, स्थान तथा राशि बतायें? कार्यानुसार भुगतान की गई राशि कब-कब किस-किस को चेक/ड्राफ्ट/नगद की प्रति सहित पूर्ण ब्यौरा देवें? (ग) बालाघाट जिले के अंतर्गत सावरझोडी धार्मिक स्थल, देवडोंगरी, नरसिंगा, हट्टा बावली इत्यादि धार्मिक तथा प्राकृतिक रूप से सुंदर एवं महत्वपूर्ण स्थानों को क्या पर्यटन घोषित करने के लिये कोई योजना है? यदि हाँ, तो कार्यवाही का विवरण देवें? यदि नहीं, तो क्या सर्वे कर विचार किया जावेगा?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) विभाग में किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की कोई नीति नहीं है। जिससे पर्यटन स्थलों की सूची उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
क्रमोन्न्त, पदोन्नत एरियर्स समस्याओं विषयक
[स्कूल शिक्षा]
24. ( क्र. 507 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 1997 से 2002 तक शिक्षा गारंटी योजनांतर्गत गुरूजियों की नियुक्ति की गई थी? यदि हाँ, तो बतायें कि जबलपुर संभाग में कब-कब किसकी-किसकी नियुक्ति कहाँ-कहाँ की गई वर्तमान में नियुक्तिकर्ता किस पद पर किस वेतनमान पर कहाँ पदस्थ हैं? (ख) क्या वर्ष 2004-05 में अधिकतर गुरूजियों द्वारा डी.एड. की परीक्षा उत्तीर्ण किया गया एवं वर्ष 2008 में व्यापम की परीक्षा आयोजित किया जाकर एवं पात्र गुरूजियों को संविदा शाला शिक्षक बनाया गया तथा वर्ष 2011 में सहायक अध्यापक के आदेश जारी किये गये? शालावार, विकासखण्डवार जिलेवार जानकारी देवें? (ग) क्या संभाग के अधिकांश जिले सहित बालाघाट जिले में भी कुछ विकासखण्डों में वर्ष 2007 से बैहर तथा बिरसा विकासखण्ड के अधिकतर सहायक अध्यापक को क्रमोन्नति तथा एरियर्स का लाभ दिया गया है, किन्तु बालाघाट तथा वारासिवनी सहित अन्य विकासखण्डों के गुरूजियों से सहायक अध्यापक बने कर्मचारियों को उक्त लाभ प्रदाय नहीं किया गया, क्यों? कारण स्पष्ट करें कि एक ही जिले में समान कार्य पर उपस्थित कर्मचारियों से भेदभाव क्यों? (घ) बालाघाट जिले के समस्त विकासखण्डों में गुरूजियों (सहायक अध्यापकों) द्वारा जनपद स्तर एवं जिला पंचायत स्तर तथा कलेक्टर बालाघाट के समक्ष समस्याओं से अवगत कराने के बाद भी प्रश्न दिनांक तक समस्या का समाधान नहीं किया गया, क्यों? उक्त प्रकरण में कौन दोषी हैं? बतायें और यह भी बतायें कि क्रमोन्नति, एरियर्स का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शिक्षा गारंटी योजना के प्रावधान अनुसार शिक्षा गारंटी शाला में गुरूजी की नियुक्ति नहीं की जाती थी, अपितु समुदाय द्वारा चयनित गुरूजी एवं अध्यक्ष पालक शिक्षक संघ के मध्य अनुबंध संपादित किया जाता था। जबलपुर संभाग के अंतर्गत बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी एवं डिंडोरी जिले में स्थानवार पदस्थ किए गए गुरूजियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। चुंकि गुरूजियों की नियुक्ति नहीं की जाती थी, अत: शेषांश का प्रश्न ही नहीं उठता है। (ख) जी हाँ। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मानपुर उपस्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
25. ( क्र. 607 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मानपुर में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक उप स्वास्थ केन्द्र में उन्नयन करने के कार्य को वर्ष 2017-18 के बजट में शामिल किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त केन्द्र के उन्नयन कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश वर्तमान तक जारी न करने का कारण व कब तक जारी किया जावेगा। (ग) क्या उक्त आदेश जारी करने में विलम्ब के कारण मानपुर व उसके आस-पास के दर्जनों ग्रामों में निवासरत ग्रामीण वर्तमान में संचालित उप स्वास्थ केन्द्र में उपचार सुविधाओं के अभाव में उपचार हेतु अन्यत्र जाने को विवश हैं और उन्हें कठिनाइयां भी आ रही है और वे केन्द्र के उन्नयन के लाभ से वंचित बने हुए है? (घ) यदि हाँ, तो क्या शासन मानपुर क्षेत्र के मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त केन्द्र के उन्नयन की प्रशा.स्वीकृति आदेश अविलम्ब जारी कर आदेशानुसार मानपुर में प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र प्रारम्भ करवाएगा व कब तक।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी, हाँ। (ख) प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं, मानपुर से 14 किमी की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुर्गापुरी एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर संचालित है। इन स्वास्थ्य संस्थाओं से मानपुर एवं आसपास के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। (घ) प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।
मलेरिया रोग की रोकथाम
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
26. ( क्र. 608 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में 1 अप्रैल 2017 से वर्तमान तक कितने मलेरिया, डेंगू, मरीज पंजीकृत हुए इनमें से कितनों का उपचार किया गया? कितनों को अन्यत्र रेफर किया व क्यों? चिकित्सालयवार जानकारी देवें। (ख) श्योपुर जिला मलेरिया की दृष्टि से डेन्जर/हाई एडेमिक क्षेत्र घोषित है के मदृदेनजर किन-किन ग्रामों/क्षेत्रों को इस हेतु चिन्हित किया? इनमें सिन्थेटिक पायरेथ्राइड दवा के छिड़काव सहित क्या प्रयास मलेरिया की रोकथाम हेतु किये? कितनी मात्रा में उक्त दवाई की डिमाण्ड जिले द्वारा शासन को भेजी के विरूद्ध कितनी दवाई जिले को मिली, में से किस-किस दिनांक को किन-किन ग्रामों/क्षेत्रों में दवा का छिड़काव किया इस हेतु कितनी राशि व्यय की? (ग) क्या उक्त अवधि में सभी चिन्हित ग्रामों/क्षेत्रों में दवाई का छिड़काव नहीं कराया गया दवाई छिड़काव व व्यय राशि के नाम पर मात्र कागजी औपचारिकताओं को ही विभागीय अमले द्वारा पूर्ण किया गया? नतीजन वर्तमान तक जिले में मलेरिया के लगभग 5 हजार व डेंगू पॉजीटिव मरीजों की संख्या कई दर्जन को पार कर चुकी है, यदि नहीं, तो क्या शासन दवाई छिड़काव व अन्य विभागीय प्रयासों का भौतिक सत्यापन कराएगा व मलेरिया नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाएगा यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) श्योपुर जिले के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में 1 अप्रैल 2017 से वर्तमान तक मलेरिया के 4323 मरीज पंजीकृत हुए इन सभी का उपचार किया गया। डेंगू के 03 मरीज पंजीकृत हुए इन 03 मरीजों का उपचार जिले के बाहर हुआ है। चिकित्सालयवार रेफर मरीजों की जानकारी इस प्रकार है :-
क्र. |
चिकित्सालय का नाम |
रेफर मरीज |
रेफर का कारण |
1 |
जिला चिकित्सालय श्योपुर |
03 |
रोगी के परिजनों द्वारा रेफर कराया गया। |
2 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ौदा |
0 |
- - |
3 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कराहल |
02 |
मलेरिया सहित रक्त अल्पता |
4 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयपुर |
0 |
- - |
(ख) श्योपुर जिला मलेरिया की दृष्टि से डेंजर/हाई एडेमिक क्षेत्र घोषित है। इसके मद्देनज़र 323 ग्रामों को चिन्हिंत किया गया। मलेरिया की रोकथाम के लिये 323 ग्रामों में सिंथेटिक पायरेथ्राइड पॉवडर कीटनाशी दवा का 02 चक्रों में क्रमश: 16 जून 2017 से 30 जुलाई 2017 तक एवं 01 सितम्बर 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक छिड़काव कार्य किया गया है। मलेरिया रथ के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। विभाग द्वारा पर्याप्त संसाधन उपकरण औषधियां इत्यादि उपलब्ध कराये गये है। जिला योजना समिति के समन्वय से दिनांक 05.06.2017 को बैठक आयोजित कर अंतर्विभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, खण्ड स्तरीय, सेक्टर स्तरीय, ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। स्कूलों में बच्चों को मलेरिया, डेंगू हेतु सामान्य जानकारी दी गई व पेम्पलेट वितरण किया गया, सिटी केबल के माध्यम से प्रचार-प्रसार, जागरूकता रैली इत्यादि गतिविधियां संचालित की गई, जिससे मलेरिया की रोकथाम में जनभागीदारी को बढ़ाया जा सके। जिले द्वारा कुल 11242 किलोग्राम सिंथेटिक पायरेथ्राइड दवा की डिमांड शासन को भेजी गई। जिसके विरूद्ध जिले को 19 जून 2017 को 1650 किलोग्राम दवा, 24 जुलाई 2017 को 4000 किलोग्राम दवा एवं दिनांक 09.09.2017 को 5000 किलोग्राम दवा प्राप्त हुई। जिले में पूर्व से ही 2925 किलोग्राम दवा भंडार में उपलब्ध थी। जिले में दिनांकवार, ग्रामवार किये गये छिड़काव कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इस हेतु कुल 13,98,618/- रूपये (रूपये तेरह लाख, अठानवे हजार, छः सौ अठारह मात्र) का व्यय प्रथम चक्र छिड़काव कार्य मजदूरी के भुगतान पर हुआ है, द्वितीय चक्र मजदूरी भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) उक्त अवधि में सभी चिन्हित ग्रामों/क्षेत्रों में दवाई का छिड़काव कराया गया है। दवाई छिड़काव व व्यय राशि के नाम पर मात्र कागजी औपचारिकताओं को ही विभागीय अमले द्वारा पूर्ण किये जाने का कथन सही नहीं है। छिड़काव कार्य की मॉनीटरिंग खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सेक्टर मेडिकल ऑफिसर, मलेरिया निरीक्षक, एम.टी.एस., ग्राम के सरपंच, ग्राम सचिव, रोजगार सहायक, शासकीय स्कूलों के प्रधान अध्यापक, शिक्षक, पटवारी, आशा कार्यकर्ता, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि के द्वारा किया जाकर कार्य का प्रमाणीकरण किया गया वर्तमान तक जिले में मलेरिया के 4323 मरीज पॉजिटिव पाये गये है, जिनका पूर्ण उपचार किया गया, डेंगू के 03 मरीज पॉजिटिव पाये गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सीहोर जिले के पर्यटन स्थलों का विकास
[पर्यटन]
27. ( क्र. 636 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा सीहोर जिले में पर्यटन संवर्धन हेतु कार्य किए जा रहे है यदि हाँ, तो विगत 3 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का वर्षवार कार्यवार ब्यौरा दें? (ख) सीहोर जिले में पर्यटन की दृष्टि से चयनित और चिन्हित स्थलों का पृथक-पृथक ब्यौरा दें? धार्मिक पर्यटन स्थलों के तौर पर चयनित और चिन्हित स्थलों का पृथक-पृथक ब्यौरा दें। (ग) क्या शासन द्वारा पर्यटन संवर्धन हेतु सीहोर जिले में कोई आयोजन किए है यदि हाँ, तो विगत 3 वर्षों के दौरान हुए आयोजनों का वर्षवार आयोजनवार खर्च का ब्यौरा दें। (घ) विगत 3 वर्षों के दौरान सीहोर जिले के किन-किन पर्यटन स्थलों पर विदेशी नागरिकों ने भ्रमण किया वर्षवार, भ्रमण स्थलवार पर्यटकों का ब्यौरा नाम व देश सहित विवरण दें।
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। सीहोर जिले में विगत तीन वर्षों में (वर्ष 2014-15 से अभी तक) पर्यटन विकास के निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये गये है:-
स.क्र. |
कार्य का नाम |
स्वीकृत कार्य की राशि लाख में। |
1 |
जैत जिला सीहोर में दिवस बसेरा |
80.00 |
2 |
सलकनपुर ग्राउंड में बाउण्ड्रीवॉल |
150.00 |
3 |
उत्तम स्वामी आश्रम सलकनपुर तालाब का सौन्दर्यीकरण |
42.00 |
4 |
ग्राम जोशीपुरा जिला सीहोर में दिवस बसेरा व अन्य कार्य |
80.00 |
5 |
गणेश मंदिर सीहोर के विकास कार्य |
19.00 |
(ख) विभाग में किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की नीति न होने से चिन्हित धार्मिक पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। सिहोर जिले में विगत तीन वर्षों में पर्यटन संवर्धन हेतु आयोजन किये गये है। आयोजन पर हुए व्यय का वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) इस प्रकार की जानकारी एकत्रित नहीं की जाती है अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है।
सीहोर जिले के विमुक्त, घुमक्कड़ जाति के संबंध में
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
28. ( क्र. 637 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीहोर जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति के कितने परिवार कहाँ-कहाँ निवासरत हैं? तहसीलवार, जातिवार, ग्रामवार, निवासरत परिवारों का ब्यौरा दें? (ख) जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति में कौन-कौन उपजाति शामिल हैं? (ग) क्या शासन द्वारा उपरोक्त जातियां के कल्याण के लिए कोई योजना संचालित की जा रही है, यदि हाँ, तो योजनाओं का ब्यौरा दें? (घ) क्या उपरोक्तानुसार शामिल जाति के परिवारों को रोजगार के लिए शासन द्वारा सहायता दी गई है? यदि हाँ, तो 3 वर्ष का ब्यौरा दें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ अन्तर्गत प्रमुख जनजातियों के नाम ईरानी, जोगी, कन्फटा, कंजर, सांसी, बंजारा, कालबेलिया, मोगिया, बागरी, नट, पारधी। (ग) जी हाँ। प्राथमिक राज्य छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन, सैनिक स्कूल/पब्लिक स्कूल के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति, विमुक्त जाति छात्रावास, जाति प्रमाण पत्रों का मुद्रण, मुख्यमंत्री आवास योजना, विमुक्त जाति बस्ती विकास, विमुक्त जाति बस्तियों में विद्युतिकरण, नेतृत्व विकास शिविर, मुख्यमंत्री स्वरोजगार अनुदान, विमुक्त जाति के समाज सेवकों को पुरस्कार योजना। (घ) जानकारी निरंक है।
सहायक यंत्री की तकनीकी स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
29. ( क्र. 689 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक-7244/22/वि-10/ग्रायांसे/2016 दिनांक 09.12.2016 के निर्देशानुसार विभागीय योजनाओं के लिए त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के द्वारा नवीन निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के अधिकार तथा प्रक्रिया जारी की गई है? (ख) राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत मण्डला जिले में संचालित प्राथ.शाला एवं माध्य. शालाओं में अति. मरम्मत कार्य की तकनीकी स्वीकृति सहायक यंत्री द्वारा जारी की गई है, जबकि उनको रू. 50,000/- से अधिक राशि का अधिकार नहीं है, फिर भी जारी कर मरम्मत कार्य किया गया है, ऐसा क्यों जानकारी दें? (ग) क्या मण्डला जिला अन्तर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा सहायक यंत्री के अनाधिकृत जारी तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र मण्डला द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक/सशिअभि/ निर्माण/2017/202 मण्डला दिनांक 03.03.2017 के द्वारा मरम्मत कार्य किया गया है, यदि हाँ, तो कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री का औचित्य क्या है? (घ) जिला शिक्षा केन्द्र मण्डला द्वारा वर्ष 2016-17 में सहायक यंत्री द्वारा प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में 36 में से 26 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है, इस प्रकार की अनियमितता के लिए कौन दोषी है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) सहायक यंत्री द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। उक्त त्रुटिपूर्ण कार्य किये जाने के लिये श्री सुरेन्द्र यादव सहायक यंत्री एवं श्री सतीश चौरसिया उपयंत्री को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। उत्तर प्राप्त होने पर अग्रिम अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
संविदा कर्मचारियों के स्थानांतरण
[स्कूल शिक्षा]
30. ( क्र. 690 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की स्थानांतरण नीति से संबंधित पत्र क्रमांक/राशिके/नियु./ 2014/1273 भोपाल, दिनांक 18.02.2014 के आधार पर जिला शिक्षा केन्द्र मण्डला द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत संविदा आधार पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण उक्त नीति के परिपालन में किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो क्या सही है कि राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत स्थानांतरण के लिए वांछित स्थल पर रिक्त पद होना तथा संविदा कर्मचारियों का स्थानांतरण उनके सेवाकाल में केवल एक बार ही किया जावेगा तथा स्थानांतरण उनके गृह ब्लाक को छोड़कर किया जाना, ऐसे भी निर्देश है? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उपयंत्री श्री सतीश चौरसिया का स्थानांतरण जिला शिक्षा केन्द्र मण्डला के आदेश प.क्र./एसएसए/स्था./ 2010/1085 ए मण्डला दिनांक 23.08.2010 में नैनपुर से मण्डला प्रथमवार तथा पक्र/एसएसए/ निर्माण/2017/341 मण्डला, दिनांक 11.03.2017 को जिला शिक्षा केन्द्र मण्डला से जनपद शिक्षा केन्द्र घुघरी द्वितीयवार किया गया जो कि राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के आदेश/स्थानांतरण नीति के क्या विरूद्ध हैं? (घ) जिला शिक्षा केन्द्र मण्डला द्वारा संविदा कर्मचारी के स्थानांतरण में की गई अनियमितता एवं शासन/विभाग द्वारा जारी आदेश/स्थानांतरण नीति की अवहेलना के लिए कौन दोषी है तथा दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) स्थानांतरण के लिये वांछित स्थल पर पद रिक्त होना तथा संविदा कर्मचारियों का स्थानांतरण उनके सेवाकाल में एक ही बार किये जाने के निर्देश स्थानांतरण नीति में है। स्थानांतरण नीति में ग्रह ब्लाक को छोड़कर स्थानांतरण किये जाने का उल्लेख नहीं है। (ग) जी हाँ। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/एसएसए/निर्माण/2017/980 मण्डला, दिनांक 23.11.2017 के अनुसार श्री सतीश चौरसिया एवं श्री आर.के.जडिया, उपयंत्री के पूर्व में किये समस्त व्यवस्थान्तर्गत किया गया स्थानातंरण आदेश निरस्त कर दिया गया है। (घ) प्रकरण की जाँच की जा रही है जाच प्रतिवेदन के निष्कर्ष पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
अतिथि शिक्षकों की संविदा भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र. 693 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की भर्ती नहीं किये जाने के कारण अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं? (ख) अतिथि शिक्षकों की भर्ती के दौरान प्रशिक्षण एवं योग्यता के अनुसार शिक्षक का अवसर भी प्रदान किया गया है, किन्तु अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई? कब तक की जावेगी? (ग) क्या प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को संविदा आधार पर भर्ती किये जाने के समय बोनस अंक दिये जावेंगे? संविदा भर्ती कब तक की जावेगी? (घ) प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षक योग्यताधारी तथा प्रशिक्षित हैं, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को ईमानदारी से संभाल रहे है फिर भी विभाग द्वारा इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, अतिथि शिक्षकों के संबंध में स्थाई नीति कब तक बनाई जावेगी तथा कब तक नियमित किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। शिक्षक-शिक्षिकाओं द्वारा लंबे समयावधि हेतु विभिन्न अवकाश पर रहने, प्रशिक्षण पर रहने अथवा शिक्षक-शिक्षिकाओं के रिक्त पदों के विरूद्ध अस्थायी रूप से अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। (ख) मानदेय वृद्धि के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) एवं (घ) विभागीय आदेश दि. 17.3.15 के द्वारा अतिथि शिक्षकों को संविदा शाला शिक्षक के नियोजन प्रक्रिया में उनके कार्य दिवस के आधार पर अंकों का अधिभार दिये जाने के आदेश जारी हुए थे। उक्त विभागीय आदेश में संशोधन करते हुए कुल रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के नियमानुसार नियोजन के लिए आरक्षित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आगर जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
32. ( क्र. 696 ) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर जिले में वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 में वर्षवार कितने प्रकार के अशासकीय विद्यालय किस दिनांक तक संचालित है? नामवार एवं वर्षवार सूची देवें? इसमें कितने अशासकीय स्कूल बिना मान्यता के संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार किस स्कूल को कब मान्यता प्रदान की गई मान्यता प्रदान करने का क्रमांक व दिनांक देते हुये मान्यता विलम्ब से जारी करने के लिये कौन जिम्मेदार है और आज दिनांक तक बिना मान्यता से संचालित विद्यालयों के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं? नाम बताये तथा शासन नियमों के विपरीत कार्य करने वालों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो कारण बतावें? (ग) क्या बी.ई.ओ. बड़ोद द्वारा अपने क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान बिना मान्यता के अशासकीय स्कूल संचालित पाये गये हैं? यदि हाँ, तो कितने स्कूल पाये गये, बी.ई.ओ. बड़ौद की सूची देवें तथा अन्य विकासखण्ड सुसनेर आगर-मालवा, नलखेड़ा से प्राप्त बी.ई.ओ. की सूची देवें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) आगर मालवा जिले में वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में संचालित अशासकीय विद्यालयों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। कोई भी शाला बिना मान्यता के संचालित नहीं है। (ख) सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी बडोद की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। अन्य विकासखंड आगर, सुसनेर एवं नलखेड़ा की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार।
आगर जिले में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
33. ( क्र. 699 ) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर जिले में उ.मा.वि./हाईस्कूल/मा.वि./प्रा.वि. में सितम्बर-2017 की स्थिति में दर्ज छात्र संख्या कितनी है, दर्ज छात्र संख्या के मान से कितने पद स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त हैं? संस्थावार जानकारी देवें। (ख) क्या स्वीकृत पदों के मान से भर्ती/पदोन्नति के लिये आरक्षण रोस्टर तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो आरक्षण रोस्टर की पदवार जानकारी देवें? विगत तीन वर्ष में जिले में जो नियुक्ति की गई है, उनमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है? यदि हाँ, तो बतावें तथा कितने लोगों को पदोन्नति/नियुक्ति दी गई है? सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु कितने प्रकरण लंबित हैं एवं कितने को पदोन्नति दी गई? जानकारी देवें। (ग) आगर जिले में जारी होने वाली पदक्रम सूची दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में तैयार की गई (नियमित शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी तथा अध्यापक संवर्ग सहित) देवें? यदि सूची तैयार नहीं की गई तो क्यों इसके लिये कौन जवाबदार है? नाम बतावें और शासन क्या कार्यवाही करेगा?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री (
कुँवर विजय
शाह ) : (क) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट
अनुसार।
(ख)
नवीन
जिला होने के
कारण शाजापुर
जिले से प्राप्त
पद संरचना के
आधार पर
भर्ती/पदोन्नति
के लिए आरक्षण
रोस्टर
तैयार नहीं
किया गया।
विगत तीन
वर्षों में 04 भृत्य
संवर्ग की
अनुकंपा
नियुक्ित की
गई है।
अनुकंपा
नियुक्ित
एवं 03
प्रकरणों में
न्यायालयीन प्रकरणों
के पालन में
पदोन्नति
आदेश जारी
किये गये हैं।
वर्तमान में सर्वोच्च
न्यायालय
में प्रकरण
विचाराधीन
होने से पदोन्नति
संबंधी कार्यवाही
नहीं की गई
है। (ग) जी
नहीं। दिनांक 01.04.2017 की
स्थिति में
विभिन्न
संवर्ग के
कर्मचारियों
की पदक्रम
सूची जारी किये
जाने की
प्रक्रिया
प्रचलन में
है। संचालनालय
के पत्र
दिनांक 24.11.2017
द्वारा
संयुक्त
संचालक लोक
शिक्षण उज्जैन
संभाग उज्जैन
को जाँच सौंपी
गई है। जाँच
उपरांत
नियमानुसार
कार्यवाही की
जाएगी।
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
34. ( क्र. 701 ) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर जिले के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो सर्वशिक्षा अभियान/मॉडल स्कूल/उत्कृष्ट विद्यालय/अन्य कार्यालय में प्रति नियुक्ति किये गये हैं? प्रतिनियुक्ति आदेश क्रमांक सहित पूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्न (क) के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों के लिये शासन के नियम शर्ते क्या थी? शासन आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। क्या शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है? यदि हाँ, तो बतावें? यदि नहीं, तो प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति के उपरान्त कर्मचारी किस नियम के तहत कार्य कर रहे हैं? नियम की प्रति देवें। (ग) प्रश्न (ख) के अनुसार ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई है? उन्हें मूल संस्था/कार्यालय हेतु कार्यमुक्त नहीं किया गया है? जानकारी देवें। इसके लिये कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं? शासन क्या कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक/अध्यापकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) शासकीय कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी प्रतिनियुक्ति नीति तथा निर्देशों के अनुक्रम में की जानी है। अध्यापक संवर्ग को प्रतिनियुक्ति पर लेने के संबंध में विभाग द्वारा जारी नीति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। जी नहीं। जिन प्रकरणों में प्रतिनियुक्ति समाप्त हुई है वे प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निरन्तर कार्यरत हैं। (ग) परिशिष्ट एक में उल्लेखित ऐसे प्रकरण जिनमें प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त की जा चुकी है। उनमें संबंधित कर्मचारी प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निरंतर कार्यरत है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नगरीय क्षेत्र में हाई स्कूल उन्नयन के नियम
[स्कूल शिक्षा]
35. ( क्र. 713 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल से हायर सेकेन्डरी एवं मिडिल स्कूल से हाईस्कूल उन्नयन के लिये पृथक से मापदंड बनाये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो कब तक मापदंड/नियम बनाकर प्रकाशित कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सागर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुरूप कितने और कौन-कौन से हाई स्कूलों एवं मिडिल स्कूलों का उन्नयन आगामी शिक्षा सत्र से किया जाना प्रस्तावित है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में बतावें की विधान सभा क्षेत्र सुरखी के अंतर्गत शासकीय कन्या हाईस्कूल राहतगढ़, शासकीय हाईस्कूल मीरखेड़ी, शासकीय हाईस्कूल पड़रई, शासकीय बालक माध्यमिक शाला जैसीनगर, शासकीय बालक माध्यमिक शाला बिलहरा के अतिरिक्त और कौन-कौन सी हाईस्कूलों एवं मिडिल स्कूलों का उन्नयन अगले शिक्षा सत्र से किया जावेगा? सूची देवें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्तमान में प्रचलित नीति निर्देश में संशोधन प्रस्तावित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शाला उन्नयन मापदंडों की पूर्ति एवं बजट उपलब्धता पर निर्भर करता है।
आयुर्वेद चिकित्सालयों का संचालन
[आयुष]
36. ( क्र. 722 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में आयुर्वेद विभाग अंतर्गत क्या प्रदेश के सभी जिलों में आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित हैं? यदि नहीं, तो किन-किन जिलों में आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित हैं? (ख) यदि नहीं, तो प्रदेश के अन्य जिलों में जहां अभी तक आयुर्वेद चिकित्सालय प्रारंभ नहीं किये गये हैं, उन जिलों में कब तक आयुर्वेद चिकित्सालय प्रारंभ करा दिये जावेंगे? यदि नहीं, तो कारण बतावें? (ग) क्या प्रदेश के जिन जिलों में आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित हैं, उनमें स्वीकृत पद अनुरूप चिकित्सक एवं अन्य स्वा. कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं? चिकित्सालयवार, संवर्गवार, स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में बतावें की रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। राज्य स्तरीय योजना न होने से। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
गिरता शैक्षणिक स्तर
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 723 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा अंतर्गत विशेष तौर से सरकारी प्रायमरी एवं मिडिल स्कूलों में गिरते शैक्षणिक स्तर के फलस्वरूप दिनों-दिनों शालाओं की दर्ज छात्र संख्या में कमी आ रही है, जिसके कारण प्रदेश की हजारों प्रायमरी एवं मिडिल स्कूलों के युक्ति-युक्तिकरण की नौबत तक आ गयी है? (ख) यदि हाँ, तो इसका प्रमुख कारण शिक्षकों की कमी, अतिथि शिक्षकों को विलम्ब से शालाओं में रखा जाना संविदा शिक्षकों का निर्धारित समय पर नियमितकरण न करना आदि है? (ग) यदि हाँ, तो राज्य शासन के समक्ष शिक्षा के गिरते स्तर में सुधार के लिये क्या कोई योजना विचाराधीन है? यदि है तो क्या? (घ) कृपया बतावें कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये शासन स्कूल शिक्षा विभाग कब तक संविदा शाला शिक्षकों की भरती कर रिक्त पदों की पूर्ति कर देगा और यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) राज्य शासन के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु पाठ्यक्रम विकास, प्रतिभापर्व, सामूहिक सहभागिता के अंतर्गत मिलबॉंचे मध्यप्रदेश, कहानी उत्सव, शाला सिद्धि कार्यक्रम एवं दक्षता आधारित मानकों को निर्धारित करते हुये गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि हेतु समुचित प्रयास किये जा रहे हैं। (घ) सीधी भर्ती अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति के लिये म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियमों में संशोधन एवं पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झुण्डपुरा में एक्स-रे मशीन का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
38. ( क्र. 750 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झुण्डपुरा पर एक्स-रे मशीन कब खरीदी गई, उसकी राशि क्या थी? वर्ष, माह, राशि सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? (ख) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर क्या एक्स-रे मशीन संचालन हेतु टेक्नीशियन की पदस्थापना की गई है? कर्मचारी का नाम, पद, पदस्थापना वर्ष सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) क्या उक्त एक्स-रे मशीन अभी तक बंद पड़ी है? यदि हाँ, तो उसे क्यों खरीदा गया? यदि नहीं, तो अभी तक कितने मरीजों का एक्स-रे किया गया है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झुण्डपुरा पर एक्स-रे मशीन दिनाकं 06.07.2006 में रू. 84000/- में खरीदी गई थी। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झुण्डपुरा में एक्स-रे मशीन के संचालन हेतु समय-समय पर टेक्नीशियन की पदस्थापना की गई, जिनके नाम एवं पदस्थापना वर्ष निम्नानुसार है :-
क्र. |
टेक्नीशियन का नाम |
पदस्थापना का विवरण |
1 |
श्री हरिओम सैनी |
दिनांक 29.11.2005 से 08.09.2010 तक |
2 |
कु. नीरज धाकड़ |
दिनांक 01.10.2011 से 25.03.2014 तक |
3 |
श्री कल्याण सिहं गुर्जर |
दिनांक 26.08.2013 से वर्तमान तक |
(ग) ब्लॉक मेडिकल ऑफीसर सबलगढ़ द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2007 में कुल 12 एक्स-रे किये गये। वर्तमान में उक्त एक्स-रे मशीन में कुछ तकनीकी खराबी है, जिसको ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है।
मुरैना जिले में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
39. ( क्र. 751 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं? स्थानों के नाम सहित पूर्ण जानकारी नवम्बर 2017 की स्थिति में दी जावे। (ख) उक्त अस्पतालों में कितने डॉक्टरों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने स्थानों पर पद रिक्त हैं? स्थानों के नाम, पद संख्या, रिक्त पदों की संख्या सहित जानकारी दी जावे। (ग) शासन रिक्त पदों की पदस्थापना कब तक करायेगा? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक नहीं होने के कारण लोगों को सामान्य बीमारी के लिये भी जिला चिकित्सालयों में आना पड़ता है, जिससे उनका समय, पैसा अकारण खर्च होता है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मुरैना जिले में 07 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 01 सिविल डिस्पेंसरी, 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 200 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया सतत् जारी रहती है, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी होने के कारण किसी भी मरीज को सामान्य बीमारी के लिये जिला चिकित्सालय मुरैना में नहीं आना पड़ता है। मुरैना जिले में ऐसे स्थानों पर बॉंडेण्ड चिकित्सक, संविदा चिकित्सकों की पदस्थापना की जाकर स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है, अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो में पदस्थ चिकित्सकों की ड्यूटी लगाकर मरीजों को समुचित लाभ दिया जाता है।
मा. उच्च न्यायालय हाइकोर्ट तथा मान. प्रभारी मंत्री के आदेशों का उल्लंघन
[स्कूल शिक्षा]
40. ( क्र. 814 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2017-18 में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये? प्रति दें। (ख) क्या श्री संजय कुमार असाटी का स्थानान्तरण निरस्त हेतु मान. प्रभारी मंत्री महोदया ने लिखा तब लिपिक ने दिनांक 05/08/2017 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय छतरपुर में मेडिकल प्रमाण पत्र जमा किये? (ग) क्या उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश क्र. 64203/2017 की प्रति लिपिक द्वारा कार्यालय में दी गई? (घ) क्या प्रश्नांश (ख) एवं (ग) की आदेशों का उल्लंघन किया गया और लिपिक को उपस्थित नहीं कराया गया? कब तक उपस्थित कराया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) छतरपुर जिले की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। (घ) मान. उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय का पालन किया गया है। डब्ल्यू.पी. क्रमांक 13347/2017 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2017 के परिपालन में कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक/जि.शि.अ./स्था-3/न्या.प्र./2017/ 5149, छतरपुर दिनांक 20.09.2017 के द्वारा श्री संजय कुमार असाटी के अभ्यावेदन का निराकरण कर स्थानान्तरित संस्था कार्या. शास. नेहरू उ.मा.वि. महाराजपुर छतरपुर में उपस्थित होने के लिये आदेशित किया गया था। उक्त आदेश के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र क्रमांक लेखा/मुक्ति पत्र/2017/3958, दिनांक 24.07.2017 के द्वारा श्री संजय कुमार असाटी को स्थानान्तरित संस्था में कार्यमुक्त किया गया है, जिसके परिपालन में आज दिनांक तक श्री संजय कुमार असाटी, सहा.ग्रेड-3 स्थानान्तरित संस्था में मेडिकल अवकाश पर होने के कारण उपस्थित नहीं हुये हैं।
मान. मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा
[स्कूल शिक्षा]
41. ( क्र. 816 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 17 सितम्बर, 2017 को माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन भोपाल द्वारा राजनगर जनपद क्षेत्र के सूरजपुरा ग्राम पंचायत के कनेरी ग्राम में हायर सेकेण्ड्री स्कूल सूरजपुरा को उन्नयन किये जाने की घोषणा की गयी थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त संस्था का उन्नयन कितने समय-सीमा में किया जावेगा? अब तक क्या कार्यवाही हुई विवरण दें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
योजनाओं द्वारा लाभान्वित हितग्राही
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
42. ( क्र. 817 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर संभाग में विमुक्त घुम्मकड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातीय कल्याण विभाग के तहत छात्रावास, आश्रम, विमुक्त जाति बस्ती विकास योजना हेतु वर्ष 2015-16 से 25 अक्टूबर, 2017 तक जिलेवार कितना व्यय कहाँ-कहाँ, किन-किन संस्थाओं के माध्यम से किया गया? (ख) विमुक्त जाति आवास योजनान्तर्गत किन-किन ग्रामों में कौन-कौन हितग्राही लाभान्वित हुए? छतरपुर जिले की नामवार जानकारी उपलब्ध करावें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अध्यापक संवर्ग हेतु लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना
[स्कूल शिक्षा]
43. ( क्र. 1003 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अध्यापक संवर्ग हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है? यदि हाँ, तो कब से? दिनांक 01.01.2016 से आगर मालवा जिले में कार्यरत अध्यापक संवर्ग की अंशदायी पेंशन योजना में जमा की गई राशि का पूर्ण विवरण दें? (ख) योजनान्तर्गत अंतिम भुगतान/क्लेम हेतु क्या प्रक्रिया एवं नियम निर्धारित हैं? (ग) आगर मालवा जिले में दिनांक 01.01.2016 से कितने अध्यापकों की मृत्यु हुई है? कितने अध्यापकों ने सेवा त्याग किया है? किन-किन अध्यापकों के अंतिम भुगतान के प्रकरण लंबित हैं? सूची उपलब्ध करायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। दिनांक 01.04.2011 से। राशि निरंक है। जिला आगर-मालवा के डी.डी.ओ. की मेपिंग एन.एस.डी.एल. मुम्बई द्वारा न करने के कारण चालान जनरेट न होने से मार्च 2016 से प्रश्नांश अवधि की अध्यापकों के मासिक पेंशन अंशदान की राशि उनके प्रान खाते में जमा नहीं हो सकी है। (ख) अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत अंतिम भुगतान की राशि प्राप्त करने हेतु एन.एस.डी.एल. द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में एन.एस.डी.एल. की वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। ऑनलाईन प्रविष्टि उपरांत जनरेट फार्म सह दस्तावेजों सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा एन.एस.डी.एल. मुम्बई को भेजा जाता है। तत्पश्चात् एन.एस.डी.एल. द्वारा परीक्षण कर 15 दिवस में संबंधित नामित को भुगतान कर दिया जाता है। (ग) दिनांक 01.01.2016 से प्रश्न अवधि तक 02 अध्यापकों की मृत्यु हुई, किसी भी अध्यापक ने सेवा त्याग नहीं किया है। अंतिम भुगतान के 02 प्रकरण लंबित हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
शाला भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 1004 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर एवं शाजापुर जिला अंतर्गत कौन-कौन से शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल भवन विहीन हैं या किसी अन्य शाला के भवन में संचालित हो रहे हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ख) विगत 02 वर्षों में किन-किन शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल हेतु नवीन भवन स्वीकृत किये गये हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय उ.मा.वि. एवं हाई स्कूलों के लिये भवन स्वीकृति की मांग की थी या कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या छात्रहित में विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूलों में भवन निर्माण हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या व कब तक? शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. सुसनेर हेतु पृथक से सम्पूर्ण विवरण देवें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) आगर एवं शाजापुर जिलांतर्गत कुल 37 माध्यमिक विद्यालय/हाई स्कूल स्व-भवनहींन तथा 38 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/हाई स्कूल में अपर्याप्त भवन है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) विगत 2 वर्षों में स्वीकृत भवनों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। स्व-भवनहींन हाई स्कूल एवं हाई सेकेण्ड्ररी स्कूलों के भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। वर्तमान में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सुसनेर में 636 विद्यार्थी अध्ययनरत है तथा उक्त उ.मा.वि. प्राथमिक विद्यालय सुसनेर के भवन में संचालित हो रहा है।
बीमारियों की रोकथाम
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
45. ( क्र. 1012 ) श्री प्रताप सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में जून 2017 से मलेरिया, डेंगू एवं स्वाइन फ्लू आदि बीमारियों से निपटने के लिए जिलास्तर पर क्या कार्ययोजना कब बनाई गई है? शासनस्तर से बीमारियों से निपटने के लिए क्या-क्या दवाईयां एवं अन्य सुरक्षा साधन उपलब्ध कराये गये हैं? (ख) जिले में इन संक्रामक एवं मौसमी बीमारी से निपटने के लिए कब-कब, कहाँ-कहाँ कैम्प आयोजित किये गये हैं? जून 2017 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन बीमारियों के कितने-कितने मरीज चिन्हित किये गये हैं, इनमें से कितने मरीज को उपचार उपरांत सुरक्षित बचाया गया है तथा कितने मरीज को समय पर उचित उपचार न मिलने के कारण मृत्यु हो गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (ग) स्वाइन फ्लू के अभी तक कितने सेम्पिल लिये गये हैं तथा जाँच हेतु किस लेब्रोटरी को कब-कब भेजे गये हैं? क्या दमोह जिले में मरीज की पहचान एवं जाँच तथा सुरक्षा हेतु क्या कारगर उपाय किये जाने हेतु कोई टीमें गठित की गई हैं? यदि हाँ, तो इन टीमों द्वारा किन-किन ग्राम एवं नगर क्षेत्रों में बचाव हेतु क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं? (घ) क्या वर्तमान में उल्लेखित जानलेवा संक्रामक बीमारियों से जनमानस को बचाव के लिए शासनस्तर पर क्या कार्ययोजना बनाई जा रही है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) दमोह जिले में मलेरिया, डेंगू एवं स्वाईन फ्लू आदि बीमारियों की रोकथाम हेतु जनवरी 2017 में कार्ययोजना बनाई गई है। शासन स्तर से इन बीमारियों से निपटने के लिये पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार दवाईयां एवं सुरक्षा साधन उपलब्ध कराये गये हैं। (ख) जिले में इन संक्रामक एवं मौसमी बीमारियों मलेरिया एवं डेंगू से रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु मलेरिया निरोधक माह जून के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर 07, सेक्टर स्तर पर 15 तथा पंचायत स्तर पर 40 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जन-जागरूकता लाने हेतु 10 हाट बज़ारों में कार्यशाला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिये पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार स्वास्थ्य शिविर लगाये गये हैं। स्वाईन फ्लू की रोकथाम के लिये आयोजित शिविरों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जून 2017 से प्रश्न दिनांक तक मलेरिया के 245 प्रकरण, डेंगू के 22 प्रकरण एवं स्वाईन फ्लू के 24 प्रकरण चिन्हित किये गये। इनमें से मलेरिया एवं डेंगू के सभी मरीजों को उपचार के उपरांत सुरक्षित बचाया गया है। जिले में स्वाईन फ्लू के 24 मरीजों में से 18 मरीज वर्तमान में पूर्ण रूप से स्वस्थ्य है, 05 मरीजों की इलाज के दौरान नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में मृत्यु हुई है तथा 01 मरीज कुमारी रोशनी रायकवार को दिनांक 05.09.2017 को उचित प्राथमिक उपचार देकर जबलपुर रेफर किया गया, जिसके पश्चात् दिनांक 07.09.2017 को कुमारी रोशनी रायकवार की रिपोर्ट स्वाईन फ्लू पॉजीटिव आने के बाद दिनांक 08.09.2017 को प्रातः को मृत्यु हुई है। (ग) स्वाईन फ्लू के दमोह जिले में अभी तक 38 मरीजों के सैम्पल लिये गये तथा इन्हें जाँच हेतु राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, (आई.सी.एम.आर.) जबलपुर में भेजे गये। दमोह जिले में मरीज की पहचान, जाँच तथा सुरक्षा हेतु कॉम्बेट टीम का गठन किया गया है। स्वाईन फ्लू की रोकथाम हेतु प्रचार-रथ से प्रचार-प्रसार करवाया गया। जिला चिकित्सालय में ''स्वाईन फ्लू आईसोलेशन वार्ड'' बनाया गया। नगर पालिका निगम के सहयोग से साफ-सफाई व्यवस्था सुनिनिश्चित की गई। आई.एम.ए., लाईन्स एवं रोटरी क्लब के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई। कॉम्बेट टीमों द्वारा ग्रामों में एवं नगरीय क्षेत्र में बचाव हेतु आयोजित किये गये शिविरों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) वर्तमान में उल्लेखित संक्रामक बीमारियों से जनमानस को बचाव के लिये कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके अनुसार प्रचार-रथ से मच्छर जनित बीमारियों के प्रति जागरूकता 01 जून से 30 जून, 2017 तक की गई, मैदानी कार्यकर्ता ए.एन.एम., आशाओं द्वारा 01 अगस्त, 2017 से 12 अगस्त, 2017 तक ब्लॉक स्तरीय जागरूकता बैठक आयोजित की गई। जिला स्तर से ग्राम स्तर तक सभी औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, आशा एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा लार्वा सर्वे एवं लार्वा विनिष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। टेमोफोस छिड़काव एवं पायरेथ्रम छिड़काव भी निरंतर किया जा रहा है। बीमारी की सूचना मिलते ही ब्लॉक स्तरीय कॉम्बेट टीम प्रभावित क्षेत्र में तत्काल जा रही है।
गोवारी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित किया जाना
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
46. ( क्र. 1017 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1719, दिनांक 03/03/2017 के परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री लालसिंह आर्य जी द्वारा कहा गया कि पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में ग्वारी जाति है, वो गोवारी कोष्ठक में ग्वारी, ऐसा करके लिखा है और अनुसूचित जनजाति की जो सूची है, उसमें गोवारी लिखा है, गोंड हलंथ गोवारी ऐसा लिखा है, सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि गोवारी जाति मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में है, उसके जाति प्रमाण पत्र बनाये जायेंगे और पुन: आदेश जारी करेंगे कि गोवारी जो अनुसूचित जनजाति में हैं, उसके प्रमाण पत्र बनाये जायें? उक्त संबंध में प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ख) क्या पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में जब रामजी महाजन आयोग 1982 में बना था, उन्होंने पिछड़ा वर्ग की सूची जारी की और उस सूची में सरल क्रमांक 1 पर गोवारी जाति पिछड़ा वर्ग की सूची में आ गई तो राजस्व अधिकारी बालाघाट, सिवनी, छिन्दवाड़ा जिले में इसलिये गोवारी जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यह पिछड़ा वर्ग की सूची में है, तो पिछड़ा वर्ग की सूची में गोवारी जाति को विलोपित करने की कार्यवाही कब तक करेंगे?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) प्रश्नांश (क) के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1719 (विधानसभा सत्र मार्च-अप्रैल 2017) के परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री महोदय श्री लाल सिंह आर्य जी द्वारा गोवारी एवं गोड ग्वारी के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है। साथ ही यह भी लेख किया गया है कि प्रकरण में पिछड़ा वर्ग आयोग परीक्षण कर रहा है। यदि वह अनुशंसा करेगा तो गोवारी जाति को विलोपित करने की कार्यवाही विचाराधीन है। आयोग की बैठक दिनांक 03.06.2017 को निर्णय लिया गया कि पिछड़ा वर्ग सूची के क्रमांक-1 पर शामिल गोवारी जाति को विलोपित करने के पूर्व आदिम जाति अनुसंधान संस्था से अनुसंधान टीप प्राप्त किया जाये। निर्णयानुसार अनुसंधान टीप प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अनु.39/1205, दिनांक 22.06.2017 एवं पुन: स्मरण पत्र दिनांक 14.08.2017 तथा दिनांक 24.10.2017 प्रेषित कर अनुसंधान टीप तत्काल चाही गई है। आदिम जाति अनुसंधान संस्था को पुन: स्मरण पत्र क्रमांक 1652, दिनांक 14.11.2017 जारी किया गया है। (ख) जी हाँ। शेषांश (क) अनुसार।
आयुर्वेदिक औषधालय भवन एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों की पदस्थापना
[आयुष]
47. ( क्र. 1034 ) श्री जसवंत सिंह हाड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र शुजालपुर अंतर्गत वर्तमान में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं? क्या सभी में भवन की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो ऐसे कितने भवन विहिन औषधालय हैं और भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिनकी मरम्मत की जाना है? उपरोक्तानुसार जीर्ण-शीर्ण भवन एवं भवन विहीन औषधालय की विस्तृत जानकारी प्रदान की जावे? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अंतर्गत विभाग द्वारा शासकीय औषधालय भवन की मरम्मत एवं नवीन औषधालय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं? यदि हाँ, तो कब तक इन भवन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी और यदि नहीं, तो कब तक इन भवनों की मरम्मत एवं नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जायेंगे? (ग) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र शुजालपुर में कितने औषधालय चिकित्सक एवं स्टाफ विहिन हैं तथा इन रिक्त पदों की पदस्थापना हेतु क्या कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इन चिकित्सालयों में कब तक चिकित्सक एवं स्टाफ की पूर्ति कर ली जायेगी? (घ) क्या वर्तमान में पदस्थ आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के संबंध में कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समयमान वेतनमान का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
48. ( क्र. 1037 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर एवं सागर जिले में ऐसे लिपिक एवं भृत्य संवर्ग के कितने कर्मचारी है, जिन्होंने प्रश्न दिनांक तक क्रमश: 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है? इन संवर्ग के कर्मचारियों के नाम, पदनाम, कार्यरत संस्था/कार्यालय,कार्यालय का दूरभाष क्रमांक, कर्मचारी द्वारा क्रमश: 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने का दिनांक सहित जानकारी देवें? (ख) क्या वित्त विभाग के आदेश के अनुसार प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कर्मचारियों को क्रमशः 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने के निर्देश है? यदि हाँ, तो शासन आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ तो प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कितने कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत कर दिये गये है? कितने कर्मचारी शेष है, शेष कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित शेष कर्मचारियों को कब तक समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जा रहा है? अभी तक लाभ नहीं दिये जाने के लिये कौन जिम्मेदार है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) छिन्दवाड़ा, खण्डवा, बुरहानपुर एवं सागर जिलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'', ''दो'', ''तीन'' एवं ''चार'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। वित्त विभाग के आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''पाँच'' अनुसार है। (ग) समयमान वेतनमान स्वीकृत कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''छः'' अनुसार है। (घ) शेष कर्मचारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृत कराने की कार्यवाही प्रचलन में है। समयमान वेतनमान के आदेश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे।
आर्थिक हानि पहुँचाने की जाँच कर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 1051 ) श्री तरूण भनोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय एम.एल.बी. कन्या उ. माध्य. शाला जबलपुर में गणित विषय के व्याख्याता पदस्थ हैं? क्या उक्त विद्यालय के हाईस्कूल विभाग में गणित विषय के अध्यापन कार्य हेतु शिक्षक तथा अध्यापक नियमित रूप से पदांकित हैं? (ख) क्या गणित विषय के उपरोक्तानुसार व्याख्याता तथा शिक्षक उपलब्ध होने पर भी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की गई है? क्या संबंधित शाला प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक से कक्षा 11 वीं, 12 वीं में गणित विषय अध्यापन कराये जाने संबंधी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत प्रदाय की गई है? (ग) यदि वर्णित (ख) हां, तो नियमित गणित व्याख्याता उपलब्ध होने पर भी अतिथि शिक्षक को वेतन भुगतान कर शासन को आर्थिक हानि पहुंचाने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। 03 उ.श्रे.शि. कार्यरत है। (ख) जी नहीं। गणित विषय के उ.श्रे.शि. के 02 पद रिक्त होने से अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की गई है। प्राचार्य ने आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत चाही गई अतिथि शिक्षकों की जानकारी शालेय अभिलेख अनुसार 190 पेज की प्रदान की गई है। (ग) नियमित व्याख्याता की उपलब्धता के विरूद्ध कोई भी अतिथि शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया है। रिक्त उ.श्रे.शि. पद के विरूद्ध अतिथि शिक्षक नियुक्त है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शा.प्राथ. एवं माध्यमिक शाला पोलीपाथर एवं शासकीय हाई स्कूल रामपुर का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
50. ( क्र. 1056 ) श्री तरूण भनोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र क्र. 2796 दिनांक 3/10/2017 को मान. मुख्यमंत्री, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन को जबलपुर पश्चिम विधान सभा स्थित शा. प्राथ. एवं माध्यमिक शाला पोलीपाथर एवं शा. हाई स्कूल रामपुर के उन्नयन हेतु पत्र का लेख किया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में भी वर्णित (क) की शालाओं के उन्नयन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को भी लेख किया जा चुका है? यदि हाँ, तो आज दिनांक तक उक्त शालाओं के उन्नयन हेतु क्या कार्यवाही की गई? (ग) अब तक शासन स्तर पर वर्णित (क) की शालाओं के उन्नयन हेतु आदेश जारी किये जावेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जी हाँ। शाला उन्नयन हेतु परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्नयन मापदंड की पूर्ति, वित्तीय सीमा पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
निलंबन से बहाली न कर वेतन न देने के दोषियों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
51. ( क्र. 1084 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ध्यानाकर्षण दिनांक 18.07.2017 के माध्यम से रीवा जिले के अनुदान प्राप्त उच्चतर मा. विद्यालय जवा के गणक श्री विश्वनाथ द्विवेदी को प्रबंध समिति द्वारा निलंबित नियम एवं प्रक्रिया से हटकर किया गया था जिस पर शासन एवं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा को पत्र क्रमांक/अनु./जवा/जाँच/2016/1171 दिनांक 20.09.2016 के तारतम्य में श्री द्विवेदी के संबंध में जाँच प्रतिवेदन जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका हैं जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि निलंबन विधि में सम्मत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गयी? निलंबन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदन भी नहीं लिया गया निलंबन अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता भी नहीं प्रदान किया गया। (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के तारतम्य में प्रबंध समिति जब विवादित स्थिति में हो उस समय इस तरह की कार्यवाही समिति की क्या वैधानिक है? निलंबन नियम 1978 के नियम 92 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रबंध समिति निलंबन का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन न होने की स्थिति में कर्मचारी का निलंबन 90 दिन के बाद प्रतिसंहृत हो जाता है? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) के कर्मचारी का निलंबन क्या शासन के नियमानुसार 90 दिन का समय बीत जाने के बाद स्वयं समाप्त माना जाता है, इस कारण श्री द्विवेदी को निलंबन से बहाल करने के आदेश जारी करते हुए निलंबन अवधि का वेतन दिलाये जाने का निर्देश जारी करेंगे? हाँ तो कब तक अगर नहीं तो क्यों? साथ ही आज दिनांक तक संबंधित कर्मचारी के वेतन न देने एवं निलंबन से बहाल न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) प्रबंध समिति विवादित नहीं है। जी हाँ। (घ) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के पत्र क्रमांक/अनुदान/नि.ब./2017/117 दिनांक 15.11.2017 द्वारा जाँच उपरांत श्री द्विवेदी की निलंबन समाप्त किया जाकर प्रकरण निराकृत कर दिया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषियों पर कार्यवाही बावत
[स्कूल शिक्षा]
52. ( क्र. 1085 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा अधिकारी सतना के आदेश क्रमांक 1410 दिनांक 18.05.2001 के पालन में श्री सत्यनारायण सिंह सहायक शिक्षक माध्यमिक शाला वर्ती जिला सतना को जिला पंचायत सतना के तत्कालीन अध्यक्ष के सहयोग हेतु कार्य मुक्त किया गया बाद में शासन के जारी आदेशों एवं निर्देशों के पालन में जिला पंचायत सतना के आदेश क्र. 213/स्थापना 2005 दिनांक 18.02.2005 के माध्यम से संबंधित शिक्षक को पूर्व कार्य स्थल के लिए मुक्त कर दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के शिक्षक द्वारा क्या जिला पंचायत सतना के निर्देशों का पालन न कर अपने पूर्व कार्य स्थल में उपस्थिति दर्ज न कराकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया एवं संबंधितों द्वारा कार्य न करने का वेतन भी (दिनांक 18.02.2005 से दिनांक 11.04.2005) तक का संबंधित को नियम एवं शासन के निर्देशों से हटकर दे दिया गया? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में जिला पंचायत सतना ने पत्र क्र. 8921 दिनांक 29.08.2011 द्वारा प्रमाणित किया कि संबंधित शिक्षक (18.02.2005 से दिनांक 11.04.2005) तक जिला पंचायत सतना में भी उपस्थित नहीं थे? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार बगैर कार्य के वेतन दिये जाने पर म.प्र. विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 की धारा 36 के अनुसार कर्तव्य में अनाधिकृत अनुपस्थिति की कालावधि के लिए वेतन लेने एवं देने दोनों के विरूद्ध एक वर्ष के कारावास एवं जुर्माना से दंडित करने का प्रावधान है? (ड.) प्रश्नांश (क) के शिक्षक को प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार कर्तव्य में लापरवाही कदाचरण का दोषी मानते हुए बगैर कार्य के वेतन लेने और देने वालों के विरूद्ध प्रश्नांश (घ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? करेंगे तो कब तक अगर नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) आदेश क्रमांक 410, दिनांक 18.06.2001 के पालन में श्री सत्यनारायण सिंह सहायक शिक्षक माध्यमिक शाला वर्ती जिला सतना को मुक्त किया गया। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं, श्री सत्यनारायण सिंह को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना के आदेश दिनांक 18.02.2005 द्वारा मूल विभाग को वापस किया गया था, तदुपरांत पुनः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना के आदेश दिनांक 11.04.2005 के द्वारा पूर्वतः जिला पंचायत सतना में कार्यरत रहने की अनुमति देते हुये पदस्थ किया गया था, इस कारण संबंधीजन अपनी पदांकित संस्था में उपस्थित नहीं हुये। जानकारी पुस्तकाकलय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी हाँ, श्री सिंह दिनांक 19.02.2005 से 10.04.2005 तक चिकित्सा अवकाश पर रहे हैं, उक्त अवकाश अवधि के स्वीकृति के संबंध में संचालनालय के पत्र दिनांक 17.11.2017 द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन चाहा गया है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) श्री सत्यनारायण सिंह सहायक शिक्षक दिनांक 19.02.2005 से 10.04.2005 तक चिकित्सा अवकाश पर थे, जिसका आवेदन पत्र संबंधित द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना को प्रस्तुत किया। जानकारी पुस्तकाकलय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। अवकाश में होने के कारण कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो सके थे। (घ) प्रश्नांश ''ख'' एवं ''ग'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ड.) प्रश्नांश ''ख'' एवं ''ग'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
सी.एम.एच.ओ. के नियम विरूद्ध प्रभार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
53. ( क्र. 1174 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वरिष्ठ चिकित्सकों के रहते हुए कनिष्ठ चिकित्सक को सी.एम.एच.ओ. का प्रभार दिया जा सकता है? यदि हाँ, तो इस प्रकार के प्रभार प्रदेश के किन-किन जिलों में दिए गए है? (ख) प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जिनके प्रभारी सी.एम.एच.ओ. की कार्य में लापरवाही बरतने के कारण वेतन वृद्धियां (इंक्रीमेंट) रोकी गई हैं? (ग) क्या टीकमगढ़ जिले के सी.एम.एच.ओ. का प्रभार वाले चिकित्सक के परिवारजनों के निजी चिकित्सालय मुख्यालय में संचालित हैं? यदि हाँ, तो क्या ऐसी स्थिति में इनका उक्त पद पर पदस्थ रहना नियम विरूद्ध नहीं है? (घ) क्या ऐसे प्रवर श्रेणी अधिकारी का गृह जिले में पदस्थ होना एवं लापरवाहीपूर्ण कार्यों के कारण दण्डित अधिकारी को इतने महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ किया जाना अन्य कर्मनिष्ठ चिकित्सकों के विरूद्ध षड़यंत्र नहीं है? यदि हैं तो कब तक इनके स्थान पर उचित वरिष्ठ चिकित्सक की पदस्थापना कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जिला बैतूल, भिण्ड, छतरपुर, दतिया, देवास, डिण्डौरी, हरदा, जबलपुर, कटनी, मुरैना, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सतना, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सिंगरोली, टीकमगढ़ एवं विदिशा में, प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से सी.एम.एच.ओ. के प्रभार सौंपे गए हैं। (ख) प्रश्न में निश्चित समयावधि का उल्लेख न होने एवं सी.एम.एच.ओ. का पद प्रशासनिक होने के कारण संभागायुक्त/जिला कलेक्टरों द्वारा भी जिला स्तर पर लापरवाही पाये जाने की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही (वेतन वृद्धि रोकने आदि) की जाती है, अतः विस्तृत जानकारी होने के कारण तथा अवधि का उल्लेख न होने से जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। (ग) शासकीय सेवक का निजी व्यवसाय प्रतिबंधित है किन्तु नियमों में शासकीय सेवक के परिजनों के व्यवसाय न करने के संबंध में कोई नियम नहीं है। वर्तमान सी.एम.एच.ओ. के टीकमगढ़ के पद के प्रभार के पूर्व ही सी.एम.एच.ओ. के पति द्वारा वर्ष 2010 में नर्सिंग होम का लाइसेंस प्राप्त किया गया है। (घ) जी नहीं, सी.एम.एच.ओ. का पद विभाग अंतर्गत जिले के कार्यालय प्रमुख का होते है एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की दक्षता, आमजन एवं वरिष्ठ अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से व्यवहार आदि को भी ध्यान में रखते हुए, प्रभार सौंपा जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अध्यापक संवर्ग को नियमित शिक्षकों के समान अवकाश सुविधा
[स्कूल शिक्षा]
54. ( क्र. 1190 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नियमित शिक्षक, शिक्षिकाओं को किस-किस अवकाश की पात्रता है, इनमें से किस-किस अवकाश की पात्रता अध्यापक संवर्ग को प्रदान की गई है? किस-किस अवकाश की सुविधा किन कारणों से अध्यापक संवर्ग को प्रदान नहीं की गई? (ख) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (अवकाश नियम 1977 की कंडिका 42 अध्ययन अवकाश के लिए मंजूरी की शर्तों में क्या प्रावधान है? राजपत्र में दिनांक 11 सितम्बर 2008 को प्रकाशित अधिसूचना की कंडिका 8 एवं अन्य शर्त में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यापक संवर्ग के लिए क्या प्रावधान दिया हैं? (ग) विदिशा जिले में गत 03 वर्षों में अध्यापक संवर्ग के कितने शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत किए उनमें से किसे किस दिनांक को स्वीकृति प्रदान की गई? किसे किन कारणों से किस दिनांक को अस्वीकृत किया? किसका प्रकरण वर्तमान में लंबित है? (घ) अध्यापक संवर्ग में कार्यरत महिलाओं को संतान पालन अवकाश की पात्रता है या नहीं? यदि हाँ, तो विदिशा जिले में विगत 03 वर्षों मं कितनी महिलाओं को संतान पालन अवकाश का लाभ दिया गया है? यदि नहीं, तो विभाग इस संबंध में कोई कार्यवाही कर रहा है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) नियमित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को आकस्मिक, ऐच्छिक, अध्ययन, चिकित्सा, पितृत्व, प्रसूति, विश्रामावकाश, संतान पालन अवकाश की पात्रता है। संतान पालन अवकाश को छोड़कर उपरोक्त सभी अवकाश की पात्रता अध्यापक संवर्ग को है। अध्यापक संवर्ग में महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण होने एवं शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस दृष्टि से महिला अध्यापक संवर्ग हेतु संतान पालन अवकाश का प्रावधान वर्तमान में नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विदिशा जिले में अध्यापक संवर्ग में किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा अध्ययन अवकाश के आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। विदिशा जिले में किसी महिला अध्यापक को संतान पालन अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया है। शेषांश ''क'' के उत्तरांश में उल्लेखित है। एक प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।
मान. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना अन्तर्गत चिन्हित चिकित्सालयों
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
55. ( क्र. 1200 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के तहत हितग्राहियों को चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता हेतु निजी/शासकीय चिकित्सालयों को योजना के तहत चिन्हित कर पंजीकृत होना अनिवार्य हैं? यदि हाँ, तो चिकित्सालयों की सूची प्रदान करें? (ख) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिन्हित नहीं हैं, यदि हाँ, तो क्यों? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) का उत्त्तर हाँ में है तो क्या इस चिकित्सालय (संस्थान) को उक्त योजना के तहत पंजीकृत कर योजना में पात्र हितग्राहियों को लाभांवित किये जाने हेतु सम्मिलित किया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना नामक कोई योजना नहीं है। (ख) एवं (ग) उपरोक्त ''क'' के परिप्रेक्ष्य में निरंक।
स्वत्वों के भुगतान एवं अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाना
[स्कूल शिक्षा]
56. ( क्र. 1208 ) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वि.स.क्षे. बड़वारा के वि.ख. बड़वारा, ढीमरखेड़ा, कटनी के सत्र 2015-16 व 2016-17 में किन विद्यालयों से शिक्षक व अध्यापक संवर्ग के किन लोगों की सेवानिवृत्ति किन पदों से हुई है और विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में कितने लोगों के स्वत्वों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो किन कारणों से एवं कब तक कर दिया जावेगा? (ख) क्या प्रश्नांश (क) वर्ष, क्षेत्र, विद्यालयों में किन्हीं संवर्ग के किन्हीं लोगों का किन्हीं तिथियों में सेवा में रहते निधन होने पर उनके स्वत्वों का किन दिनांकों में भुगतान कर दिया गया है और उनके परिवार के किन आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के स्वत्वों के भुगतान न होने के लिये कौन जिम्मेदार है और क्या प्रत्येक प्रकरणों की जाँच की गई है तथा उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्नांश (ख) प्रकरणों की अद्यतन स्थिति क्या है और कब तक अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार है। (ग) जी हाँ, प्रश्नांश अनुसार स्वत्वों के भुगतान न होने के लिये संबंधित प्राचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी जिला कटनी के पत्र दिनांक 17.11.17 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -3 अनुसार है। प्रतिवाद प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रश्नांश ''ख'' अनुसार लंबित अनुकंपा नियुक्ति अभिलेखों की पूर्ति उपरांत ही रिक्त एवं उपलब्ध पद पर दी जायेगी। अध्यापक संवर्ग के आश्रित को निर्धारित समयावधि में वांछित अर्हता पूर्ण कर अभिलेख प्रस्तुत करने के उपरांत उनके अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा, अन्यथा की स्थिति उनके आश्रित को एक मुश्त राशि नियमानुसार भुगतान कर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
सहायक शिक्षकों की पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
57. ( क्र. 1264 ) श्री जतन उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के छिन्दवाड़ा जिले के सहायक शिक्षक/उच्च श्रेणी शिक्षकों को प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति कर पद पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या शासन भी शिक्षा संबंधित अनेक योजनाओं को शिक्षण संस्थानों में पूर्णकालिक एवं उत्तरदायित्व निभाने वाले संस्था प्रधान पाठक की आवश्यकता नहीं है? (ग) क्या कई वर्षों से एक ही पद पर शिक्षक पदस्थ हैं? उन्हें क्रमबद्ध पदोन्नति से पदोन्नति कर प्रधान पाठक/प्रा.शा./मा.शा. के पदों पर पदोन्नत किया जा सकता है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) छिंदवाडा जिले में शिक्षा विभाग अंतर्गत उच्च श्रेणी शिक्षकों को प्रधान पाठक के पद पर 22 शिक्षकों के पदोन्नति आदेश दिनांक 22.07.15 तथा प्रधान पाठक (प्रा.शा.) के पद पर 67 सहायक शिक्षकों के पदोन्नति आदेश दिनांक 25.04.13 को जारी किए गए। वर्तमान में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति के संबंध में यथास्थिति के निर्देश प्रदान किए गए है। (ख) एवं (ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत संस्थाओं में छात्रनुपात के मान से प्रधान पाठकों की आवश्यकता अनुरूप एवं पदोन्नति नियमों में निहित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में पात्र लोक सेवकों को नियमानुसार पदोन्नत किया जाता है।
पर्यटन हेतु शासन की नीति
[पर्यटन]
58. ( क्र. 1265 ) श्री जतन उईके : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल क्षेत्रों, जो अनुसूचित क्षेत्रों के तौर पर परिभाषित किए गए हैं, में समुदाय आधारित पर्यटन को लेकर शासन की नीति क्या है? (ख) क्या ऐसे क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा पर्यटन गतिविधियां संचालित किए जाने पर विभाग रोक लगाने जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2016 का दृष्टि वक्तव्य निम्नानुसार है, ''संतुलित एवं समेकित पर्यटन की ऐसी अभिवृद्धि जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो तथा मध्यप्रदेश समग्र पर्यटन अनुभव प्रदान करने वाले गन्तव्य बन सके'' उक्त नीति प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र के लिए प्रभावशील है। अत: पृथक से नीति नहीं है। (ख) जी नहीं। प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
59. ( क्र. 1266 ) श्री जतन उईके : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कितने सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं? प्रत्येक केन्द्र का नाम, गांव का नाम उसमें उपलब्ध सेवाओं की जानकारी के साथ दें? (ख) ऐसे प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत पदों की संख्या, पदनाम तथा वास्तविक नियुक्तियों की जानकारी दें? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति विभाग द्वारा कब तक कर ली जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में 06 सामुदायिक और 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 726 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है एवं 1277 चिकित्सकों की पद पूर्ति हेतु नवीन मॉग पत्र मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा रहा है। पैरामेडिकल के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से की जा रही है।
पर्यटन संभाग अंतर्गत कार्यों के संबंध में
[पर्यटन]
60. ( क्र. 1282 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पर्यटन स्थल बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, खजुराहों चित्रकला, जबलपुर धुऑधार जलप्रपात एवं भेड़ाघाट के मध्य में कटनी स्थित है और इन पर्यटक स्थलों पर पहुँचने के लिये कटनी एक तरह से हब का काम करता है? क्या शासन द्वारा कटनी को पर्यटन हब के रूप में विकसित किये जाने की कोई योजना बनाई जा रही है या बनाई जावेगी? (ख) कटनी जिले की विधान सभा बहोरीबंद के अंतर्गत चर्चित धार्मिक प्रसिद्ध स्थलों को विकसित किये जाने हेतु शासन द्वारा कोई प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो इन स्थानों को कब तक विकसित किया जावेगा? (ग) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा विभाग को प्रेषित पत्र क्रमांक 679 दिनांक 05.08.2017 के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई? तिथिवार, कार्यवाहीवार पृथक-पृथक विवरण दें?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। कटनी में पर्यटन सुविधा के विकास के लिए समय-समय पर कार्य किये गये है। (ख) जी हाँ। विभाग के पत्र क्रमांक 6-27/2017/तैंतीस, दिनांक 12/07/2017 द्वारा बहोरीबंद के अंतर्गत चर्चित धार्मिक प्रसिद्ध स्थलों को विकसित किये जाने हेतु राशि रूपये 42.04 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। निविदा प्रगति पर है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) पर्यटन निगम द्वारा इन स्वीकृत कार्यों की एक साथ निविदा आमंत्रित की जा चुकी है जिसमें निविदा क्रय की तिथि 01/12/2017 एवं निविदा खोलने की तिथि 06/12/2017 रखी गई है।
शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों की सुविधाओं एवं संचालन व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
61. ( क्र. 1283 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कक्षा 1 से 12 तक विद्यालय संचालन हेतु राज्य, केन्द्र शासन के नियम प्रदेश में प्राईवेट एवं शासकीय स्कूलों हेतु एक समान है? सभी नियम निर्देशों की प्रति सहित बतावें। (ख) क्या अध्यापन के अतिरिक्त जितने कार्य शासकीय शिक्षकों को दिये जाते है उतने कार्य निजी स्कूलों के शिक्षकों को दिये जाते है? बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र में कितने निजी शासकीय स्कूल शिक्षक विहीन पूर्णकालिक प्राचार्य विहीन हैं? (ग) प्राथमिक, माध्यमिक हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी प्राईवेट व शासकीय शालाओं के स्थापना मान्यता संचालन हेतु न्यूनतम कितनी भूमि का प्रावधान हैं? बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र में किन विद्यालयों के पास प्रावधानित भूमि उपलब्ध है? शालावार बताएं? (घ) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में क्या विद्यालयों में सुविधाओं और लागू मापदण्डों को एकरूपता से लागू किया जावेगा एवं कब तक इसके कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उपलब्ध करावें? (ड.) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शासकीय शालावार वर्गवार, विषयवार पदोन्नित एवं सीधी भर्ती के पृथक-पृथक रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करावें? (च) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में क्या विद्यालयों में सुविधाओं और लागू मापदण्डों को एकरूपता से लागू किया जावेगा एवं कब तक। क्या इसके कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हाँ, तो उपलब्ध करावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। कक्षा 1 से 8 वीं तक शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के संचालन/मान्यता से संबंधित नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' एवं हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी से संबंधित परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार हैं। (ख) जी नहीं। शासकीय शिक्षकों से समय-समय पर निर्वाचन, जनगणना आदि के कार्य लिये जाते हैं। बोहरीबंद विधानसभा क्षेत्र में शासकीय विद्यालयों में कोई भी प्राथमिक शाला शिक्षक विहीन नहीं है, 24 माध्यमिक शाला, शिक्षक विहीन हैं, 07 हाई स्कूल शिक्षक विहीन हैं एवं 11 हाई स्कूल तथा 09 हायर सेकेण्डरी पूर्ण कालिक प्राचार्य विहीन हैं। (ग) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय हेतु शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 19 एवं 25 के अनुसार भवन शासकीय/अशासकीय शालाओं हेतु प्रावधान किया गया है, न्यूनतम भूमि आवश्यक होने का प्रावधान नहीं है। निजी संस्थाओं में हाई स्कूल के लिये न्यूनतम 4000 वर्ग फिट एवं हायर सेकेण्डरी के लिये न्यूनतम 5600 वर्ग फिट भूमि होनी चाहिए। बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र में संचालित अशासकीय शालाओं की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'चार' अनुसार है। (च) इस विषय से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
व्याख्याताओं को प्रभारी प्राचार्य बनाने के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
62. ( क्र. 1370 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में वर्तमान में कितने हाईस्कूल है? इन हाईस्कूलों में कितनों में प्राचार्य कार्यरत हैं? (ख) क्या इन व्याख्याताओं को प्रभारी प्राचार्य बनाने पर शासन पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आयेगा। यदि हाँ, तो उक्त रिक्त प्राचार्य के पद पर व्याख्याओं को कब तक पदोन्नत किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रदेश में 3600 हाईस्कूल है। वर्तमान में 1438 हाईस्कूल में प्राचार्य कार्यरत है। (ख) संस्था में वरिष्ठतम लोक सेवक ही प्रभारी के रूप में कार्य करते है, इस पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं आता है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति नियम 2002 को रद्द किये जाने से प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई एस. एल. पी. में यथास्थिति के आदेश दिये जाने से पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा रही है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नवीन ए.डी.पी.सी. व ए.पी.सी. की नियुक्ति के आदेश जारी करने
[स्कूल शिक्षा]
63. ( क्र. 1371 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ए.डी.पी.सी. व ए.पी.सी. कितने वर्ष हेतु प्रति नियुक्ति पर लिये गये हैं? (ख) क्या प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, यदि हाँ, तो इनको इनके मूल पद पर कब वापिस किया जावेगा? (ग) नवीन ए.डी.पी.सी. व ए.पी.सी. की नियुक्ति के आदेश कब तक जारी किये जावेगें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत अतिरिक्त जिला परियोजना समन्यवक एवं सहायक परियोजना समन्वयक प्रथमतः दो वर्ष तथा कार्य संतोष जनक होने पर पुनः दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर लिये गये है। (ख) 23 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं 37 सहायक परियोजना समन्वयक का कार्यकाल समाप्त हो गया है। नवीन अतिरिक्त जिला परियोजना एवं सहायक जिला परियोजना समन्वयक की नियुक्ति होने तक कार्य प्रभावित न हो इस उद्देश्य से अस्थायी व्यवस्था के रूप में पूर्व से पदस्थ अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक को मूल पद पर वापिस नहीं किया गया है। उपयुक्त अधिकारी का चयन होने पर मूल पद पर वापिस भेजा जायेगा। (ग) पद पूर्ति निरंतर प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है।
उप स्वास्थ्य केन्द्र सेमलापार के भवन निर्माण की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
64. ( क्र. 1397 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1577 दिनांक 21 जुलाई 2017 के उत्तर में बताया गया था कि उप-स्वास्थ्य केन्द्र सेमलापार तहसील ब्यावरा के भवन निर्माण के कार्य की स्वीकृति स्थाई वित्त समिति की बैठक दो बार तिथि निर्धारित होने के उपरांत अपरिहार्य कारणों से नहीं हो सकी। वर्तमान में पुनः बैठक की तिथि निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव प्रक्रिया में है? तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या तथा कब तक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) निर्माण हेतु राशि रूपये 30.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 16.11.2017 को जारी कर दी गई है।
अशासकीय शिक्षण संस्थानों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
65. ( क्र. 1398 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में एक जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक जिला स्तर पर किन-किन अशासकीय शिक्षण संस्थानों के विरूद्ध क्या-क्या शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों में विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या शासन द्वारा बच्चों को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ना के संबंध में स्कूल प्रबंधन के विरूद्ध कार्यवाही करने के स्पष्ट एवं ठोस निर्देंश हैं? यदि हाँ, तो क्या जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्था आर.के.एकेडमी ब्यावरा पत्र क्रमांक/4543-44 राजगढ़ दिनांक 25.10.2017 से 6 बिन्दुओं पर दोषी मानते हुये कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर दो दिवस में जवाब चाहा गया था? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त अशासकीय शिक्षण संस्था के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या, यदि नहीं, तो कब तक उक्त संस्था की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला स्तर पर अशासकीय शिक्षण संस्था आर. के. एकेडमी ब्यावरा के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई। संस्था को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। (ख) जी हाँ। जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था। (ग) जी हाँ। जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा चेतावनी पत्र जारी किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न परिशिष्ट पर है।
आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति संबंधी जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
66. ( क्र. 1399 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012 से 2014 के मध्य खरगोन जिले में आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति संबंधी कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई? (ख) उक्त शिकायतों में से बड़वाह में आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति संबंधी कितनी शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई? (ग) क्या उक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों में चयन समिति/नियुक्ति अधिकारियों द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) वर्ष 2012 से 2014 के मध्य खरगोन जिले पर आशा कार्यकर्ताओ की नियुक्ति संबंधी 01 शिकायतें प्राप्त हुई थी। (ख) बड़वाह में आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति संबंधित 01 शिकायत प्राप्त हुई थी। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी, खरगोन द्वारा उक्त शिकायत प्रकरण की जाँच की गयी थी। जाँच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत प्रकरण में तत्कालीन ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाईजर को दोषी होना पाया गया था। ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाईजर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वाह से हटाकर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ऊन, जिला खरगोन में पदस्थ कर दिया है। (ग) जी हाँ, प्रश्न (ख) के उत्तर में उल्लेखित अनुसार।
औषधि निरीक्षक द्वारा क्लीनिक एवं मेडिकल दुकानों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
67. ( क्र. 1400 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औषधि निरीक्षक जिला खरगोन द्वारा वर्ष 2013 से 2017 तक निरीक्षण उपरांत क्लीनिक/मेडिकल दुकानों पर की गई कार्यवाई की सूची देवें? निरीक्षण उपरांत चेतावनी/लायसेंस निलम्बित पत्रों की प्रति देवें? निलंबित मेडिकल लायसेंस वाले प्रोपराइटर, फार्मासिस्ट का नाम व मेडिकल का पता बतायें। इन पतों पर यदि पुनः नये मेडिकल लायसेंस जारी किये गये हैं तो मेडिकल का नाम व प्रोपराइटर के नाम सहित सूची देवें? (ख) उक्त अवधि में औषधि निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षण स्थलो के नाम एवं निरीक्षण टीप सहित सूची देवें? उक्त निरीक्षण की अनुमति एवं निरीक्षण उपरांत प्रेषित रिपोर्ट संबंधी औषधि निरीक्षक द्वारा वरिष्ठ कार्यालय से किये गये पत्राचार की प्रतियां देवें? (ग) उक्त अवधि में औषधि निरीक्षक की दौरा डायरी की प्रति देवें? इस अवधि में निरीक्षक द्वारा विभाग में लगाये गये यात्रा/होटल व्यय की बिलों की प्रति देवें? (घ) सी.एम.एच.ओ. कार्यालय, खरगोन द्वारा वर्ष 2013 से 2016 तक तत्कालीन औषधि निरीक्षक के विषय/संबंध में औषधि विभागीय इंदौर या भोपाल कार्यालय को प्रेषित पत्रों/शिकायतों की प्रति देवें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के अंतर्गत औषधि निरीक्षक औषधि विक्रय/निर्माण संस्थान, ब्लड बैंक एवं ब्लड स्टोरेज सेंटर के निरीक्षण हेतु अधिकृत है। औषधि निरीक्षक जिला खरगोन द्वारा वर्ष 2013 से 2017 तक निरीक्षण उपरांत मेडिकल दुकानों पर की गई कार्यवाही की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। निरीक्षण उपरांत चेतावनी/लायसेंस निलम्बित पत्रों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। निलंबित मेडिकल लायसेंस वाले प्रोपराइटर, फार्मासिस्ट का नाम व मेडिकल का पते की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। पुनः नये मेडिकल लायसेंस प्रदाय से संबंधित वांछित जानकारी निरंक है। (ख) वर्ष 2013 से 2017 तक औषधि निरीक्षक, खरगोन द्वारा किये गये मेडिकल दुकानों के नाम एवं निरीक्षण टीप की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 65 के अंतर्गत प्रावधानित फार्म नं 35 के नोट (iii) में औषधि निरीक्षक की रिपोर्ट तीन प्रतियों में बनाकर निरीक्षण की डुप्लीकेट प्रति को अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का उल्लेख है। अतः दिनांक 01-04-2013 से 27-02-2014 तक खरगोन जिले में पदस्थ औषधि निरीक्षक द्वारा मेडिकल दुकानों के किये गये निरीक्षणों की एक प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी (वरिष्ठ कार्यालय) के समक्ष फार्म नं 35 के नोट (iii) के अनुसार प्रस्तुत की गई है एवं दिनांक 28-02-2014 के पश्चात प्रश्नांश अवधि में पदस्थ तत्कालीन औषधि निरीक्षक, खरगोन स्वंय ही अनुज्ञापन प्राधिकारी थे, उक्त संबंध में पत्राचार निरंक है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ध'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''न'' अनुसार है।
जिला चिकित्सालय में संलग्नीकरण संबंधी जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
68. ( क्र. 1401 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग में संलग्नीकरण संबंधी संचालनालय स्तर द्वारा प्रेषित आदेशों के तारतम्य में खरगोन जिले में किन-किन डॉक्टर/ कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त कर मूलस्थापना में वापस भेजा गया? नाम, पद, पत्र क्रमांक व दिनांक सहित सूची देवें। शेष बचे हुए डॉक्टर/कर्मचारियों की सूची भी नाम व पद सहित देवें। (ख) वर्तमान में खरगोन जिला चिकित्सालय एवं जिले के समस्त ब्लॉक मुख्यालय में पदस्थ स्थायी/अस्थायी समस्त डॉक्टर तथा स्टॉफ की सूची नाम, पद, पदस्थापना दिनांक सहित सूची देवें। इनमें से किन-किन डॉक्टर/स्टॉफ के स्थानांतरण होने के बावजूद अभी तक रिलीव नहीं किये गये है या स्थानांतरण आदेश निरस्त हो गये हैं। नाम व पद सहित सूची देवें। (ग) खरगोन शहर के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में पदस्थ वर्तमान डॉक्टर की नाम व पद सहित नियुक्ति आदेश की प्रति सहित सूची देवें। यदि इनमें से कोई व्यापम कैंडिडेट है? तो नाम सहित उल्लेख करें। क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा व्यापम कैंडिडेट डॉक्टर्स के संबंध में कोई आदेश किसी भी स्तर या विभाग से प्रदान किया गया है? तो इसकी प्रति देवें। (घ) विगत 3 वर्षों में खरगोन जिले के कितने डॉक्टर्स वी.आर.एस./लंबे अवकाश/योग्यता वृद्धि अवकाश/बिना बताये लंबे अवकाश पर कब से हैं? नाम, पद, स्थान सहित सूची देवें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। कार्यमुक्त न किए जाने संबंधी जानकारी निरंक है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''क'' अनुसार है। नियुक्ति आदेश प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। खरगोन के संदर्भ में व्यापम अभ्यार्थी संबंधी जानकारी निरंक है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ग'' अनुसार है।
पत्रों पर कार्यवाही के संबंध में
[आयुष]
69. ( क्र. 1466 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव एवं आयुक्त आयुष विभाग म.प्र.शासन भोपाल को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रं.एम.एल.ए./640137/2017 दिनांक 31.07.2017, पत्र क्र.एम.एल.ए./640151/2017 दिनांक 01.08.2017, पत्र क्र.एम.एल.ए./640268/2017 दिनांक 22.09.2017 एवं पत्र क्र.एम.एल.ए./64096/2017 दिनांक 23.10.2017 के परिप्रेक्ष्य में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) उक्त पत्रों पर कार्यवाही ना करने के क्या कारण हैं? उक्त दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ विभाग क्या कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) श्री मनोज पटले कम्पाउंडर शासकीय आयुर्वेद औषधालय खरखरी जिला कटनी के स्थानांतरण को संशोधन कर शासकीय आयुर्वेदिक औषाधालय परसवाड़ाघाट (कटंगी) या शासकीय आयुर्वेदिक औषाधालय टेमनी (किरनापुर) के रिक्त स्थान पर स्थानांतरण कब तक कर दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : जी हाँ। पद रिक्त न होने से स्थानांतरण नहीं किया गया। (ख) पद रिक्त न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पद रिक्त न होने से संभव नहीं।
सामुदायिक भवन और सी.सी.रोड निर्माण
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
70. ( क्र. 1566 ) श्री सचिन यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 6029 दिनांक 22.03.2017 के संदर्भ में कसरावद विकासखण्ड के खमखेडा में सामुदायिक भवन और सी.सी.सी. रोड एवं हीरापुर में सामुदायिक भवन और सी.सी. रोड निर्माण की तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरांत भी निर्माण कार्य क्यों नहीं कराया गया? विलंब से कार्यवाही में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? पद नाम सहित जानकारी दें। (ख) उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित अन्य जोगी मोहल्ला एवं मुलठान में सामुदायिक भवन और सी.सी.सी. रोड निर्माण के लिए क्या परीक्षण कराया गया हैं? यदि हाँ, तो किसके द्वारा और कब? उक्त निर्माण कार्यों के लिए प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? कब तक निर्माण कार्य पूर्ण करा लिये जायेंगे।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) कलेक्टर खरगोन से जानकारी मांगी गई है। जानकारी अपेक्षित है। (ख) समयावधि बताना संभव नहीं हैं। (ग) ग्राम मुलठान के जोगी मोहल्ला में प्रस्तावित सामुदायिक भवन, सी.सी. रोड निर्माण के कार्य वहां पर विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के लोग निवास न करने से संबंधित ग्राम पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कसरावद द्वारा सूचित किये जाने से वहां पर यह कार्य स्वीकृति के योग्य नहीं है।
प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही
[आयुष]
71. ( क्र. 1567 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 380 दिनांक 23.08.2017 जिल अधिकारी, आयुष विभाग, खरगोन को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो कब और तत्संबंध में क्या कार्यवाही की गई? (ख) उक्त पत्र के तारतम्य में की गई कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को अवगत नहीं कराये जाने का क्या कारण है? तत्संबंध में की गई लापरवाही में जवाबदेही सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही से अवगत करावें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। दिनांक 23.08.2017 को। जिला आयुष अधिकारी खरगोन के पत्र दिनांक 09.11.2017 द्वारा जानकारी उपलब्ध करायी गयी। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सरकारी एवं निजी स्कूलों में एडमिशन फर्जीवाडा
[स्कूल शिक्षा]
72. ( क्र. 1581 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के बीच सतना जिले की सरकारी और निजी स्कूलों में एडमिशन फर्जीवाड़ा सामने आया है तथा लगभग 96 हजार बच्चें फर्जीं पाये गए हैं? (ख) यदि प्रश्नांश (क) सही है तो वर्ष 2013-14 में 46577 वर्ष 2014-15 में 31852 एवं वर्ष 2015-16 में 18396 फर्जी छात्रों के नाम किन-किन स्कूलों को कितनी-कितनी फीस प्रतिपूर्ति, मध्यान्ह भोजन, गणवेश आदि पर कितनी राशि का गबन किया गया है? (ग) सतना जिले में वित्तीय वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक वर्षवार, शालावार, डाइसकोड़, प्राचार्य द्वारा अधिसूचित फीस, छात्र संख्या एवं फीस प्रतिपूर्ति की राशि की एक जाई जानकारी प्रस्तुत करें। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) दोषी अधिकारियों एवं निजी विद्यालय के संचालकों से गबन राशि की वसूली कब तक करा ली जायेगी तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दी जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के प्रकाश में जानकारी निरंक। (ग) वित्तीय वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्ष 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
फार्मासिस्टों की समस्याओं का निराकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
73. ( क्र. 1591 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1441, दिनांक 21.7.17 के उत्तरांश (ख) में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग से आगामी कार्यवाही करने हेतु पत्र क्रमांक F 16126/ 2017/ 17/मेडी-1 दिनांक 12.7.17 द्वारा अनुरोध करना दर्शाया है? (ख) उपरोक्तानुसार क्या शासन/विभाग स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन म.प्र. से प्राप्त ज्ञाप जिसमें फार्मासिस्टों का ग्रेड पे 1900 से 2800 करने की मांग को वित्त विभाग की ओर आवश्यक अनुशंसा कर भेजेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्न (क) अनुसार क्या कार्यवाही हुई है? क्या वित्त विभाग को अनुशंसा प्राप्त हो गई है? यदि नहीं, तो? कारण बतावें। (घ) शासन द्वारा फार्मासिस्टों के ग्रेड पे, संविदा संविलियन इत्यादि अन्य समस्याओं का कब तक निराकरण कर दिया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1441, दिनांक 21.07.2017 के उत्तरांश (ख) में विभाग के अधीन फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पद को ग्रेड-पे 1900 से 2800 के अन्तर्गत रखने की मांग के संबंध में राज्य वेतन आयोग द्वारा परीक्षण उपरांत उक्त पद को ग्रेड-पे 2400 में उन्नयन किये जाने की अनुशंसा राज्य शासन को की गई है। आगामी कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा की जाना है। इस संबंध में वित्त से आगामी कार्यवाही बावत् अनुरोध पत्र क्रमांक एफ 16126/2017/17 मेडी-1, दिनांक 12.07.2017 द्वारा किया गया है। (ख) स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन म.प्र. से प्राप्त ज्ञाप जिसमें फार्मासिसटों का ग्रेड पे 1900 से 2800 करने की मांग की गई है के संबंध में नियमानुसार परीक्षणोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। (ग) राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा की जाना है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
फार्मासिस्टों की समस्याओं का निराकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
74. ( क्र. 1592 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. द्वारा अपने पत्र क्रमांक 921 दिनांक 25/09/2017 द्वारा प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक कल्याण एवं परिसर कल्याण को प्रदेश के फार्मासिस्टों की समस्याओं के निराकरण विषयक पत्र लिखकर यथा उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया था? (ख) क्या उक्त पत्र में फार्मासिस्ट संयुक्त मोर्चा के प्रस्तावित एक दिवसीय सामूहिक अवकाश के परिप्रेक्ष्य में वेतन विसंगति एवं संविदा फार्मासिस्टों का संविलियन एवं अन्य मांगों के संबंध में चर्चा उपरांत प्राथमिकता के साथ सकारात्मक प्रयास किये जाने का निर्णय लिया गया था? (ग) क्या उक्त पत्र में फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पद का ग्रेड पे 1900 को ग्रेड पे 2800 में उन्नयन किए जाने का उल्लेख किया गया है? (घ) उपरोक्त पत्र पर विभागीय प्रमुख सचिव द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? फार्मासिस्ट ग्रेड-2 का ग्रेड पे 1900 से 2800 कब तक कर दिया जायेगा? इस हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र दिनांक 25.09.2017 सचिव, म.प्र.शासन लोक कल्याण एवं परिवार कल्याण कल्याण को प्रेषित किया गया है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। (घ) प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रेड क्रास समिति सबलगढ़ के गठन के प्रावधान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
75. ( क्र. 1594 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रेड क्रास सोसायटी के गठन के क्या प्रावधान हैं? प्रावधानों की प्रति उपलब्ध करावें। वर्तमान में संचालित रेड क्रास समिति सबलगढ़ के सदस्यों के नामवार, समिति के गठन के दिनांक सहित सूची उपलब्ध करावें। प्रावधान के अनुसार विगत दो वर्षों में समिति की कितनी बैठकें आयोजित की गई? कौन-कौन उपस्थित रहे एवं क्या-क्या प्रस्ताव रखे गये तथा क्या कार्यवाही की गयी? (ख) रेड क्रास समिति सबलगढ़ द्वारा किसी कर्मचारी की सेवा अवधि बढ़ाने का प्रावधान अनुसार नियम हैं। यदि हाँ, तो नियम की प्रति उपलब्ध करावें? प्रावधान अनुसार साधारण सभा की बैठक अथवा कार्य समिति की बैठक में सदस्यों के उपस्थित न होने पर बैठक निरस्त कर दी जाती है? यदि हाँ, तो कब-कब बैठक निरस्त की गई? (ग) क्या रेड क्रास समिति सबलगढ़ द्वारा किसी कर्मचारी जो कि सेवानिवृत्त हो चुका है, जिन्हें पेंशन भी मिलती है उन्हें रेड क्रास समिति से मानदेय देकर राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है, क्योंकि प्रावधान अनुसार रेड क्रास की राशि गरीबों की मदद, आगजनी, विशेष बीमारी में व्यय की जाती है? (घ) क्या समिति सदस्यों को बिना सूचना दिये एवं सदस्यों द्वारा जिला रेड क्रास समिति में विरोध करने पर भी सेवानिवृत्त कर्मचारी की सेवा अवधि दो बार बढ़ा ली है? क्या पुन: रेडक्रास समिति की बैठक बुलाकर रेड क्रास की राशि का दुरूपयोग बचाने हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी की सेवा अवधि समाप्त की जायेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) रेडक्रास सोसायटी के गठन के प्रावधानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। संचालित रेडक्रास समिति सबलगढ़ के सदस्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। प्रावधान अनुसार विगत दो वर्षों में समिति की 09 बैठकें आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं रखे गये प्रस्ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ख) रेडक्रास सोसायटी के सदस्यों द्वारा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है। प्रावधान अनुसार साधारण सभा की बैठक अथवा कार्य समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति आधे से कम होने पर बैठक निरस्त कर दी जाती है। सदस्यों के अभाव में कोई बैठक निरस्त नहीं की गई है। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
76. ( क्र. 1605 ) श्री अरूण भीमावद : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 2797 दिनांक 01.03.2017 एवं प्रश्न क्रमांक 883 दिनांक 21 जुलाई 2017 के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता के प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अनुसार दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर क्या कार्यवाही हुई है? (ख) क्या केवल स्टोर कीपर को ही निलम्बित किया गया है? शेष मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्थानांतरण बड़े जिले में किया गया है एवं एक अन्य कर्मचारी जिला शाजापुर में कार्यरत है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार कार्या. कलेक्टर जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक स्था.4-1/2017/77 शाजापुर, दिनांक 22.02.2017 के अनुसार स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल को अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? (घ) क्या अनियमितता करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही होगी? यदि हाँ, तो कब तक होगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। कलेक्टर, जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक स्था. 4-1/2017/77 शाजापुर, दिनांक 22.02.2017 के अनुसार स्वास्थ्य विभाग, शाजापुर में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संचालनालय को प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्र दिनांक 09.05.2017 द्वारा क्रमश: -1. अनुसुईया गवली तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ 2. श्री कैलाश बाबू वर्मा निलंबित ड्रेसर 3. श्री एस. पी. जोशी, लेखापाल सह लेखा शाखा प्रभारी एवं 4. श्री अनिल वर्मा, सह स्टेशनरी क्रय प्रभारी के विरूद्ध आरोप पत्रादि आदि जारी कर संबंधितों से प्रतिवाद उत्तर चाहा गया। संबंधितों से प्रतिवाद उत्तर प्राप्त होने पर प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर परीक्षणोंपरान्त संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संचालनालय के आदेश क्रमांक. 1834/दिनांक 16.11.2007 द्वारा उपरोक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। शाजापुर में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संचालनालय को प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्र दिनांक 09.05.2017 द्वारा क्रमश:-1. अनुसुईया गवली तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ 2. श्री कैलाश बाबू वर्मा निलंबित ड्रेसर 3. श्री एस. पी. जोशी, लेखापाल सह लेखा शाखा प्रभारी एवं 4. श्री अनिल वर्मा, केशियर क्रय प्रभारी के विरूद्ध आरोप पत्रादि आदि जारी कर संबंधितों से प्रतिवाद उत्तर चाहा गया। संबंधितों से प्रतिवाद उत्तर प्राप्त होने पर प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर परीक्षणोंपरान्त संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संचालनालय के आदेश क्रमांक. 1834/दिनांक 16.11.2007 द्वारा उपरोक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई। (ग) हाँ। (घ) कार्यवाही प्रचलन में है। संचालनालय के आदेश क्रमांक. 1834/दिनांक 16.11.2007 द्वारा उपरोक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई।
हाई स्कूल का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
77. ( क्र. 1606 ) श्री अरूण भीमावद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले के अन्तर्गत विकासखण्ड शाजापुर में स्थित हाई स्कूल सतगांव एवं हाई स्कूल साजोद से हायर सेकेण्ड्री स्कूल कितनी दूरी पर स्थित है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शासकीय हाई स्कूल सतगांव एवं हाई स्कूल साजोद को हायर सेकेण्ड्री के रूप में उन्नयन किये जाने हेतु शासन स्तर पर कोई योजना है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) हाईस्कूल सतगांव से 8 कि.मी. की दूरी पर उ.मा.वि. ज्योतिनगर एवं हाईस्कूल साजोद से 21 कि.मी. की दूरी उ.मा.वि. ज्योति नगर पर हायर सेकण्डरी स्कूल स्थित है। (ख) शाला के उन्नयन हेतु नीति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भी विचारणीय होती है।
हाईस्कूलों में प्राचार्य के पद
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 1607 ) श्री अरूण भीमावद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने हाई स्कूल विद्यालय हैं तथा कितने विद्यालयों में प्राचार्य के पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर पदोन्नति का क्या प्रावधान है? (ख) हाई स्कूल प्राचार्य के पद का वेतनमान क्या होता है? (ग) व्याख्याता एवं प्रधान अध्यापक (मा.वि.) की क्रमोन्नति के पश्चात् वेतनमान हाई स्कूल प्राचार्य के समकक्ष होता है? (घ) यदि हाँ, तो क्या व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक (मा.वि.) को हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नति देने पर शासन को वित्तीय भार होगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रदेश में 3600 हाईस्कूल है। जिनमें से 1692 हाईस्कूलों में प्राचार्य के पद रिक्त है। वर्तमान प्रचलित भरती तथा पदोन्नति नियमों के अनुसार कुल स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत पद व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नत किये जाने का प्रावधान है। (ख) प्राचार्य हाईस्कूल पद का वेतनमान 9300-34800/- + 4200/- ग्रेड पे है। (ग) जी हाँ। (घ) प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर व्याख्याता संवर्ग की पदोन्नति का ही प्रावधान है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों, अध्यापकों को अतिशेष कर पदांकन
[स्कूल शिक्षा]
79. ( क्र. 1630 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर के शिक्षकों, अध्यापकों की अतिशेष सूची किन मापदण्डों के अनुसार तैयार की गयी? शासन के क्या नियम थे? क्या माध्यमिक विद्यालयों में विषयमान के अनुसार शिक्षकों को अतिशेष करना था? जबलपुर जिले की प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं के किन-किन शिक्षकों, अध्यापकों का कहाँ-कहाँ पदांकन किया गया है? नाम सहित शालावार जानकारी दें। (ख) जबलपुर जिले की किन-किन माध्यमिक शालाओं में एक ही विषय के एक से अधिक शिक्षक/अध्यापक पदस्थ हैं, उनमें से कौन शिक्षक/अध्यापक शाला में वरिष्ठ होने पर भी अतिशेष नहीं हुआ? नाम सहित शालावार बतायें? नियम विरूद्ध अतिशेष करने के लिए कौन दोषी है? (ग) क्या प्रदेश में अतिशेष शिक्षकों का विषयवार क्रम में हिन्दी भाषा को छटवें (6) क्रम में रखा गया है? यदि हाँ, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) माध्यमिक शालाओं जिनमें एक ही विषय के एक से अधिक शिक्षक/अध्यापक पदस्थ है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। शेषांश जी नहीं, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षकों की स्वीकृत पदस्थापना संरचना अनुसार कार्यवाही की गई है।
प्रयोग शालाओं में छात्रों का अभ्यास
[स्कूल शिक्षा]
80. ( क्र. 1631 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में प्रयोग शालाओं के उन्नयन प्रयोग शाला सामग्री के क्रय आदि हेतु कितनी-कितनी राशि स्कूलवार प्रदान की गयी? उक्त राशि से क्रय की गयी सामग्री से तैयार प्रयोग शालाओं में छात्र-छात्राओं से प्रयोग कराये जा रहे हैं या नहीं? (ख) जिले के शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल बेलखेड़ा की प्रयोग शाला छात्र-छात्राओं के लिये क्यों नहीं खोली जाती है? छात्र-छात्राओं के हित में प्रयोग शाला का उन्नयन कर छात्र-छात्राओं के लिये खोलने के निर्देश देंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। (ख) शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल बेलखेड़ा की प्रयोगशाला छात्र-छात्राओं के लिये खोली जाती है। छात्र-छात्राओं के हित में प्रयोगशाला उन्नयन कर खोलने के निर्देश पूर्व से ही शालाओं को है।
व्यवसायिक पाठ्यक्रम में VTP की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
81. ( क्र. 1637 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत R.M.S.A. द्वारा जिन अभ्यर्थियों को वोकेशनल ट्रेनर पार्टनर के रूप में कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के स्कूलों में नियुक्त/पदस्थ/व्यवस्था के रूप में छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा की पढ़ाई व उनके उज्जवल भविष्य के लिये रखा गया है तो उनकी नियुक्ति/व्यवस्था हेतु क्या नियम प्रक्रिया है, की जानकारी छायाप्रति सहित उपलब्ध करावें। (ख) मुरैना जिले में इस वर्ष कितने शिक्षकों को किन-किन स्कूलों में VTP के रूप में नियुक्त किया गया है, की जानकारी शिक्षक का नाम, पदस्थ स्कूल का नाम, पता सहित दी जावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राष्ट्रीय कौशल विकास कॉर्पोरेशन नई दिल्ली से एमपेनल्ड वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर (VTP) का चयन संबंधित VTP द्वारा किये गए तकनीकी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से किया जाता है। चयनित VTPs के साथ अनुबंध किया जाता है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार VTPs द्वारा पंडित सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त कर परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जिला मुरैना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 07 विद्यालयों में VTP के रूप में नियुक्ति की गई है। VTPs के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी शिक्षक का नाम, पदस्थ स्कूल का नाम, पता सहित विवरण सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
दोषी संविदा शिक्षक के विरूद्ध कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
82. ( क्र. 1682 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जवा जिला रीवा को संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा ने अपने पत्र क्रमांक/सतर्कता/2016/226 रीवा दिनांक 22.11.2016 से कृष्ण देव तिवारी संविदा सहायक, तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथ.पाठशाला तोमरनपुर्वा संकुल बरहुला के ऊपर शासकीय धनराशि का दुरूपयोग एवं संस्था में अध्ययनरत छात्रों से नियम विरूद्ध शुल्क लेने, रसोइया मानदेय न देने, शौचालय निर्माण की राशि बगैर कार्य के निकालने का दोषी मानते हुये संविदा समाप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया था? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ है तो दोषी संविदा शिक्षक के विरूद्ध राशि वसूली करते हुए संविदा समाप्त कर दी गई अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) के दोषी संविदा शिक्षक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कराते हुए उक्त धन राशि की वसूली कब तक करा लेंगे? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में क्या प्राथ.पाठशाला तोमरनपुर्वा के प्रभारी पदस्थापना अवधि में उक्त संस्था का सम्पूर्ण रिकार्ड आज दिनांक तक प्रभार में नहीं दिया है। कब तक संस्था की कैशबुक एवं अन्य प्रभार वर्तमान प्रधानाध्यापक को दिला दिये जायेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) संबंधित के विरूद्ध प्राप्त जॉच प्रतिवेदन दिनांक 16.11.2017 के परीक्षण उपरांत संबंधित को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 20.11.17 जारी किया है। प्रतिवाद प्राप्ति के उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (ग) उतरांश ''ख'' अनुसार। (घ) दिनांक 20.11.17 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी रीवा एवं संकुल प्राचार्य शास.उ.मा.वि. बरहुला को सम्पूर्ण प्रभार का आदान-प्रदान कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।
शासकीय स्कूलों में छात्र/छात्राओं को योजना का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
83. ( क्र. 1688 ) श्री जालम सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय शालाओं में आर.टी.ई. के तहत सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दिया जाना आवश्यक है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) यदि छात्र के पास समग्र आई.डी. नहीं है तो शाला में प्रवेश दिया जाता है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) यदि समग्र आई.डी. नहीं है तो क्या छात्र को शासन की योजनाओं का लाभ (छात्रवृत्ति/गणवेश/पुस्तक) दिये जाने के आदेश हैं या नहीं? (घ) यदि नहीं, तो क्या शासन का ऐसा कोई आदेश है कि बिना समग्र आई.डी. के लाभ नहीं दिया जावे।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) शासकीय विद्यालयों में छात्र के प्रवेश के लिए समग्र आई.डी. की अनिवार्यता नहीं है। (ग) समग्र आई.डी. नहीं होने से किसी भी छात्र को शासन की योजनाओं से वंचित रखने का प्रावधान या आदेश नहीं है। (घ) जी नहीं।
छात्रवृत्ति नहीं मिलना
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
84. ( क्र. 1699 ) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को उपलब्ध करायी जा रही छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के समान उपलब्ध नहीं करायी जा रही है? छात्रवृत्ति की दरों में अंतर का कारण स्पष्ट करें। (ख) भिण्ड जिले में अटेर विधान सभा क्षेत्र वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में पिछड़ा वर्ग के कुल कितने छात्र-छात्राओं को कक्षावार छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध करायी गयी? क्या कई छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति आज दिनांक तक उनके बैंक खातों में भुगतान नहीं हुई इसके लिये दोषी कौन है? क्या चिन्हित कर कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को पिछड़ा वर्ग मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का भुगतान शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-12-01/11/54-1, दिनांक 12.12.2013 द्वारा प्रतिस्थापित संशोधित विनियम-2013 में उल्लेखित नियमानुसार किया जा रहा है। (ख) भिण्ड जिले में अटेर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को कक्षावार उपलब्ध कराई गयी छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। नियमानुसार पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2017-18 के छात्रवृत्ति के प्रस्ताव जिला कार्यालय में प्राप्त न होने से वर्ष 2017-18 की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन एवं स्टॉफ
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
85. ( क्र. 1773 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 1. कचनारिया 2. खजूरी 3. टूनी 4. बरखेड़ा 5. कालीतलाई 6. खानपुरा 7. बांकपुरा 8. हिरणखेड़ी 9. टांडीकला 10. बलबहादुरपुरा 11. खरना 12. देहरी बामन आदि ग्रामों में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ हो चुके हैं? यदि हाँ, तो कब तथा कहाँ-कहाँ पर? (ग) यदि नहीं, तो उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु स्वीकृत भवनों के टेण्डर कब तक लगाये जावेगें? (घ) उक्त स्वीकृत नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कब तक स्टॉफ पहुँचाया जावेगा? पदों की जानकारी सहित उप स्वास्थ्य केन्द्रवार बतावें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी, हॉ। (ख) जी, नहीं। उप स्वास्थ्य केन्द्रों को किरायें के भवन में संचालित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) प्रश्न भाग (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन उपलब्ध होने के उपरांत एक-एक ए.एन.एम. की पदस्थापना की जावेगी।
राजगढ़ जिले में अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
86. ( क्र. 1774 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के म.प्र. के सभी शासकीय स्कूलों में अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना अन्य स्कूलों में किये जाने के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो इसके क्या नियम निर्देश हैं? निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) राजगढ़ जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कितने शिक्षक किन-किन शालाओं में अतिशेष हैं? विद्यालयवार बतावें। (ग) उक्त अतिशेष शिक्षकों में से कितने अतिशेष शिक्षकों की अन्य शाला में पदस्थापना की जा चुकी है तथा कितने अतिशेष शिक्षक, पदस्थापना से शेष बचे है? विधानसभा क्षेत्रवार बतावें। (घ) नगरीय क्षेत्र की शालाओं में कितने शिक्षक अतिशेष हैं? उनकी पदस्थापना कब तक और किन विद्यालयों में की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। (घ) 172 शिक्षक अतिशेष है। अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना परिपत्र दिनांक 17.11.17 के अनुसार किये जाने के निर्देश है।
सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में वरिष्ठ अध्यापक के स्वीकृत पद
[स्कूल शिक्षा]
87. ( क्र. 1800 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में शिक्षा विभाग में कितने पद वरिष्ठ अध्यापक के स्वीकृत हैं? विषयवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) क्षेत्र अंतर्गत स्थित हायर सेकेन्डरी स्कूलों में किन-किन विषयों के वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त हैं? विषयवार जानकारी देवें। (ग) महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल सिवनी में एक ही विषय राजनीति विज्ञान के दो वरिष्ठ अध्यापक पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो क्या यहां दो पद राजनीति विज्ञान के स्वीकृत हैं? यदि नहीं, तो एक ही विषय के दो वरिष्ठ अध्यापक कैसे पदस्थ हैं? कारण बतावें। (घ) क्या प्रश्नांश (ग) के तारतम्य में पदस्थ दोनों अध्यापकों का युक्तिकरण विभाग द्वारा किया जायेगा? यदि हाँ, तो निश्चित समय-सीमा बतायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 21 वरिष्ठ अध्यापक के पद स्वीकृत है। विषयवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। इस प्रकरण की जाँच कराई जा कर गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जायेगी। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
संशोधित पाठयक्रम का ब्लू प्रिंट
[स्कूल शिक्षा]
88. ( क्र. 1801 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान शिक्षा सत्र में कक्षा 9वीं एवं 11वीं के जिन विषयों के पाठयक्रम संशोधित किये गये हैं, क्या उनका ब्लू प्रिंट जारी किया गया हैं? (ख) यदि नहीं, किया गया है, तो विगत माह सम्पन्न तिमाही परीक्षा का प्रश्न पत्र किस आधार पर तैयार किया गया हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ब्लू प्रिंट जारी नहीं होने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई है तो कारण बतावें? क्या भविष्य में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो निश्चित समय-सीमा बतावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) ब्लू प्रिंट वार्षिक पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। तिमाही परीक्षा के लिये ब्लू प्रिंट आवश्यक नहीं है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
संरक्षित स्मारकों के रख-रखाव
[पर्यटन]
89. ( क्र. 1805 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र 4538 दिनांक 10.03.17 के उत्तर में बिजावर विधानसभा क्षेत्र में संरक्षित स्मारक किशनगढ़ का किला, देवरा की गढ़ी एवं गुलगंज का किला में रख-रखाव व मरम्मत कार्य 2015-16 में स्वीकृत होना बताया गया है. उक्त उत्तर अनुसार कार्य प्रगति पर होना बताया गया था. अब तक कितना कार्य पूर्ण हो चुका है? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित 03 संरक्षित स्मारकों में क्या–क्या मरम्मत व सुधार के कार्य कराये गये? तीनों इमारतों के लिए जारी किए गये कार्यादेश अलग– अलग सूची सहित बतायें. कौन सी एजेंसी अथवा ठेकेदार द्वारा यह कार्य किए गये या किए जा रहे हैं? कार्य गुणवत्ता की जाँच किन अधिकारियों व विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की जाती है या की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित उक्त इमारतों में किए गये कार्यों की माननीय मंत्री जी गुणवत्ता एवं मापतौल की जाँच करायेंगे? प्रश्नकर्ता के प्रतिनिधि को सूचित करके तकनीकी विशेषज्ञों से जाँच उपरांत कोई गड़बड़ी मिलती है तो क्या कार्यवाही की जायेगी?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) बिजाबर विधान सभा क्षेत्र में संरक्षित स्मारक किशनगढ़ का किला एवं गुलगंज के किले का कार्य पूर्ण हो गया है एवं देवरा की गढ़ी का कार्य प्रगति पर है। (ख) तीन संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण एवं विकास कार्य हेतु जारी किये गये कार्यादेश एवं कराये गये मरम्मत कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। कार्य की गुणवत्ता की जाँच क्षेत्रीय अधिकारियों एवं विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा की गई है। (ग) कार्य की गुणवत्ता की जाँच क्षेत्रीय अधिकारियों एवं विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की गई है एवं कार्य गुणवत्ता के अनुरूप ही सम्पादित कराये जा रहें है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय स्कूलों में विद्युत व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
90. ( क्र. 1831 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अधिकांश स्कूलों में विद्युत कनेक्शन नहीं लिये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या विद्युत बिल भुगतान मद न होने के कारण कनेक्शन नहीं लिये गये हैं? (ग) क्या विद्युत बिल भुगतान के लिये राशि का प्रावधान किया जायेगा? (घ) यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जबलपुर जिले के पनागर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अधिकांश शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में विद्युत कनेक्शन नहीं है। स्वयं के भवन में संचालित 25 हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में से 24 स्कूलों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है। शेष 10 हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के भवन में संचालित है, जिनमें विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं। (ख) एवं (ग) जी नहीं। राज्य मद से चरणबध्य रूप से शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये जा रहे है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विद्युत बिल भुगतान हेतु मद एवं बजट उपलब्ध है। (घ) प्रश्नांश ''ख'' एवं ''ग'' के उत्तरों के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत शासकीय शालाओं में शौचालयों की व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
91. ( क्र. 1832 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अधिकांश शालाओं में क्षतिग्रस्त जीर्ण-शीर्ण शौचालय विद्यमान हैं? (ख) क्या इन शौचालयों में पानी की व्यवस्था है? (ग) क्या इनकी साफ-सफाई हेतु कोई स्वीपर नियुक्त है? (घ) क्या ऐसी शालाओं में आवश्यक व्यवस्थायें की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) पनागर विधानसभा क्षेत्र के शासकीय शालाओं में जीर्ण-शीर्ण शौचालय नहीं है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। (घ) ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक शालाओं में पंच परमेश्वर मद से तथा नगरीय क्षेत्र की शालाओं में शिक्षा उपकर की राशि से आवश्यक व्यवस्थायें करने के निर्देश जारी किए गए है। शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शौचालयों का रख-रखाव एवं साफ-सफाई संबंधी व्यवस्थायें वार्षिक अनुदान मद की राशि से शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा करने के निर्देश है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्कूलों के उन्नयन संबंधी घोषणा का क्रियान्वयन
[स्कूल शिक्षा]
92. ( क्र. 1837 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जिला रीवा के विकासखण्ड जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत अतरैला में कबड्डी समापन समारोह में की गयी घोषणाओं में विद्यालयों के उन्नयन की भी घोषणा की गयी थी? यदि हाँ, तो कितने विद्यालयों के उन्नयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा कितने विद्यालयों के उन्नयन की प्रक्रिया लंबित है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित घोषणा में सम्मिलित समस्त विद्यालयों के उन्नयन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। घोषणा क्र. बी-3339 द्वारा मा.वि. अंतरैला एवं घोषणा क्र. बी-3346 द्वारा मा.वि. जवा के हाई स्कूल में उन्नयन की घोषणा की गई है। उक्त शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
समयमान वेतनमान प्रकरण का निराकरण
[आयुष]
93. ( क्र. 1841 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने के संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है? रीवा संभाग अंतर्गत औषधालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों के समयमान वेतनमान प्रस्ताव लंबित हैं? (ख) ऐसे समस्त कर्मचारियों के समयमान वेतनमान के लंबित प्रस्तावों का निराकरण कब तक किया जा सकेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमश: 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत। 61 कर्मचारियों के। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
डॉक्टर एवं अन्य कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त करने
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
94. ( क्र. 1864 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ कितने स्वास्थ्य कर्मचारी एवं डॉक्टर अन्यत्र स्थान पर अटैच किये गये हैं? पदवार, नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या भीकनगांव एवं झिरन्या अस्पताल में वर्तमान में डॉक्टर एवं ए.एन.एम. के पद रिक्त होने से तथा स्वास्थ्य सेवाओं का सुचारू रूप से संचालन हेतु अटैचमेंट किए गये डाक्टर श्री मनोज निराले एवं ए.एन.एम. संतोषी मण्डलोई, मनीषा पवार, ममता सिसोदिया तथा झिरन्या क्षेत्र की सालु झीले का अटैचमेंट समाप्त कर अपने मूल स्थापना पर कार्य करने हेतु शासन द्वारा आदेशित किया जायेगा? (ग) यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 9775 दिनांक 18.09.2017 तथा आदेश क्रमांक 11884, 11886, 11888, 11890 दिनांक 16.11.2017 द्वारा अटैचमेंट समाप्त कर मूल पदस्थापना स्थल पर कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अध्यापक संवर्ग को संतान पालन अवकाश
[स्कूल शिक्षा]
95. ( क्र. 1869 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के आदेश के बाद भी महिला अध्यापकों को शिक्षकों की भांति संतान पालन अवकाश क्यों नहीं दिया जा रहा है? (ख) क्या विभाग द्वारा इसके बारे में कोई आदेश जारी किया जा रहा है? (ग) अशोकनगर जिले में कितने आवेदन महिला अध्यापकों ने संतान पालन अवकाश के लिये दिये हैं। इनकी संख्या व अध्यापकों के नाम वार सूची उपलब्ध करायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर के आदेश के अनुक्रम में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय
[स्कूल शिक्षा]
96. ( क्र. 1872 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अशोकनगर अन्तर्गत आने वाले ऐसे कितने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय (बी.ई.ओ.) विकासखण्ड स्तर पर स्वयं के भवन में संचालित हो रहे हैं? सूची उपलब्ध करावें? (ख) जिला अशोकनगर के अंतर्गत विकासखण्ड चंदेरी में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एक कमरे में संचालित हो रहा है? चूंकि शिक्षा से जुड़ी हुई कई प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन इस कार्यालय से होता है। अत: उक्त कार्यालय को आज दिनांक तक स्वयं के भवन उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया? (ग) यदि उपलब्ध कराया जावेगा तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला अशोकनगर अंतर्गत कोई भी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्वयं के भवन में संचालित नहीं हो रहा है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। भवन निर्माण वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अत: निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
चिकित्सालय में उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
97. ( क्र. 1873 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला अशोकनगर के विकासखण्ड चंदेरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध सोनोग्राफी मशीन जिला चिकित्सालय में स्थानांतरित की गई है? (ख) यदि हाँ, तो उसको वापिस कब तक चन्देरी स्वास्थ्य केन्द्र में लाया जावेगा? यदि नहीं, तो नई मशीन की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) यथा संभव शीघ्र। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
डी.पी.सी. कार्यालय नीमच में प्रतिनियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी
[स्कूल शिक्षा]
98. ( क्र. 1885 ) श्री कैलाश चावला : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डी.पी.सी. कार्यालय नीमच में कितने अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम एवं प्रतिनियुक्ति दिनांकवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शासकीय सेवकों को प्रतिनियुक्ति कितने समय के लिए की गई थी। (ग) उक्त समयावधि समाप्त होने के बाद प्रतिनियुक्ति समाप्त कर नियुक्ति को अपने विभाग में वापस न भेजे जाने के क्या कारण हैं? (घ) प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर उन कर्मचारी अधिकारी वापस न भेजने का दोषी कौन है व प्रतिनियुक्ति समाप्त कर वापस कब तक भेज दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1 दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यत: चार वर्ष है। (ग) जिन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो चुकी है उनके स्थान पर उपयुक्त अधिकारी का चयन न होने एवं इस मध्यावधि में कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इस दृष्टि से इनकी सेवायें मूल संस्था को वापस नहीं की गई है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चिकित्सकों, विशेषज्ञों एवं स्टॉफ की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
99. ( क्र. 1897 ) श्री मोती कश्यप : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वि.स.क्षे. बड़वारा के वि.ख. बड़वारा, कटनी, ढीमरखेड़ा के किन ग्रामों में सामुदायिक, प्राथमिक एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) केन्द्रों में कौन-कौन चिकित्सक, रोग विशेषज्ञ तथा पैरामेडिकल स्टॉफ पदस्थ है? (ग) प्रश्नांश ''क'' में वर्ष 2015-16 से 2016-17 की अवधि में किन्हीं चिकित्सकों, रोग विशेषज्ञों एवं ए.एन.एम. की पदस्थापना की गई है और उनमें से कब किन्हें अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है तथा उनके स्थान पर कब किन्हें कहाँ पदस्थ किया गया है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) केन्द्रों के व्यवस्थित संचालन हेतु चिकित्सकों, रोग विशेषज्ञों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की कब तक पदस्थापना कर सुचारू रूप से संचालित कर दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अमृत स्टोरो के माध्यम से सस्ती दरों पर दवाइयों के क्रय
[चिकित्सा शिक्षा]
100. ( क्र. 1913 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अमृत स्टोरों के माध्यम से सस्ती दरों पर दवाईयां/सर्जिकल आयटम/समस्त चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु अमृत स्टोर प्रारंभ किये गये है? (ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार के अधीन योजना में संचालित किये जा रहे अमृत स्टोरों से सर्जिकल आयटम, दवाईयां आदि अन्य आयटम क्रय करने हेतु कोई एम.ओ.यू. मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा साईन किया गया था? यदि हाँ, तो कब एम.ओ.यू. साईन किया गया व एम.ओ.यू. की प्रति उपलब्ध करायें? क्या म.प्र. शासन द्वारा अमृत स्टोरों से खरीदी हेतु निर्देश जारी किये गये हैं? प्रदेश में किन अस्पतालों द्वारा अमृत स्टोरों के माध्यम से खरीदी की जा रही है? (ग) महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय प्रशासन द्वारा भी क्या इस योजना के माध्यम से विभिन्न खरीदी की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं खरीदी की जा रही है? कारण स्पष्ट करें? क्या महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में केन्द्र सरकार कि उक्त योजना लागू नहीं होती है? (घ) महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में पिछले ०५ वर्षों में कब-कब, किस-किस कम्पनी से क्या-क्या सर्जिकल आयटम, दवाईयां आदि अन्य सामग्री किस-किस दर पर क्रय की गई व किन नियमों व शर्तों पर कब-कब क्रय की गई? सम्पूर्ण जानकारी दें। टेण्डर प्रक्रिया अथवा अन्य किस माध्यम से दवाईयां एवं आयटम क्रय किये गये?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) केन्द्र सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग एवं राज्य शासन के साथ किये अनुबंध के आधार पर वर्तमान में पायलेट परियोजना के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, इन्दौर में अमृत स्टोर प्रारंभ किये गये है। (ख) जी हाँ। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 2209-12/योवि/17, दिनांक 23 जून, 2017 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय भोपाल/इन्दौर को निर्देशित किया गया है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 24 जून, 2017 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया गया। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर द्वारा दिनांक 27 जून, 2017 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार, अस्पतालों में क्रय की कार्यवाही की जा रही है। संचालनालय के पत्र क्रमांक 2937-44 दिनांक 30 अगस्त, 2017 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर ग्वालियर सागर एवं रीवा को अमृत स्टोर प्रारंभ किये जाने एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किये जाने का निर्देश दिया गया था। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''चार'' अनुसार, अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2017 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''पॉच'' अनुसार, अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''छ:'' अनुसार, अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय सागर द्वारा दिनांक 01 नवम्बर, 2017 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''सात'' अनुसार, अमृत फार्मेसी से एम.ओ.यू. हो चुके है। स्टोर स्थापित होने पर क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। (ग) महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय इन्दौर में केन्द्र सरकार की उक्त योजना अन्तर्गत विभिन्न खरीदी हेतु कार्यवाही प्रक्रिया में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
101. ( क्र. 1928 ) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह जून 2017 की स्थिति में प्रदेश में कुल कितने शासकीय प्राथमिक, कितने माध्यमिक, कितने हाई स्कूल, कितने हायर सेकेण्ड्री विद्यालय संचालित हैं? संख्या बतावें। प्रदेश में शिक्षक विहीन विद्यालयों की संख्या कितनी है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकों अनुसार किस-किस श्रेणी के शिक्षकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं? शिक्षक संवर्गवार बतावें? क्या प्रदेश में शिक्षकों के अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलने से प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अन्य प्रदेशों की तुलना में पिछड़ा हुआ है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की शासन की क्या योजना है? कब तक रिक्त पदों को भर दिया जावेगा? (घ) शासन द्वारा अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की सुस्पष्ट स्थानांतरण नीति नहीं बनाए जाने के क्या कारण हैं? क्या यह इन कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं है? क्या शासन इन कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है? कब तक पिछले 19 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की स्थातान्तरण नीति बनाई जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 81314 प्राथमिक विद्यालय, 30305 माध्यमिक विद्यालय, 3600 हाईस्कूल एवं 2949 हायर सेकेण्डरी विद्यालय, संचालित है। 3553 प्राथमिक विद्यालय, 5162 माध्यमिक विद्यालय, 1091 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय शिक्षक विहीन है। (ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम कक्षा 1 से 8 में प्रभावशील है, जिसमे 19100 संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 एवं 11200 संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के पद रिक्त है। रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों द्वारा अध्ययन-अध्यापन कार्य कराया जाता है। जी नहीं। (ग) पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है। इस संवर्ग हेतु अंतरनिकाय संविलियन नीति पारदर्शी एवं सुस्पष्ट है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एवं स्वाईन फ्लू से मृत्यु होना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
102. ( क्र. 1929 ) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एवं स्वाईन फ्लू के कितने-कितने मरीज चिन्हित किये गए? कितने मरीजों की मृत्यु इन बीमारियों के कारण हुई? जिलेवार बीमारी के नाम सहित बतावें? (ख) क्या श्योपुर जिले में डेंगू, चिकनगुनिया एवं स्वाईन फ्लू की जाँच की सुविधा नहीं होने के कारण ब्लड सैंपल जाँच हेतु बाहर भेजे जाते हैं तथा जाँच रिपोर्ट आने तक मरीज गंभीर रूप से पीड़ित होने पर मृत्यु तक हो जाती है? यदि हाँ, तो श्योपुर जिले में इन बीमारियों की जाँच की सुविधा कब तक उपलब्ध कराएँगे? प्रश्नांश (क) अनुसार श्योपुर जिले में उपरोक्त बीमारियों से कितने मरीजों की मृत्यु हुई? नाम, पता एवं उम्र सहित बतावें? (ग) क्या श्योपुर जिला मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एवं स्वाईन फ्लू आदि की दृष्टि से हाई रिस्क जोन में सम्मिलित है? यदि हाँ, तो इन बीमारियों की रोकथाम हेतु जिले में क्या प्रबंध किये गए हैं? (घ) क्या विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रघुनाथपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने हेतु बजट में राशि का होने के बावजूद अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला गया है? यदि हाँ, तो क्यों एवं कब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) दिनांक 01 जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुन्या एवं स्वाईन फ्लू के चिन्हित किये गये मरीजों की जिलेवार, बीमारी के नाम सहित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। प्रदेश में इन बीमारियों से मृतक मरीजों की जिलेवार, बीमारी के नाम सहित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। यह सत्य है कि श्योपुर जिले में डेंगू, चिकनगुनिया एवं स्वाईन फ्लू की जाँच की सुविधा नहीं होने के कारण ब्लड सैंपल जाँच हेतु समीपवर्ती प्रयोगशाला गजराराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर भेजे जाते है जिला श्योपुर के डेंगू, चिकनगुन्या के रक्त नमूने जाँच हेतु गजराराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर को तत्काल भेजने की व्यवस्था है। स्वाईन फ्लू के नमूने की जाँच की सुविधा डी.आर.डी.ओ. प्रयोगशाला ग्वालियर में उपलब्ध है। जाँच रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल रोगी को उपचार प्रारंभ किया जाता है, यह कथन सत्य नहीं है कि ''जाँच रिपोर्ट आने तक मरीज गंभीर रूप से पीड़ित होने पर मृत्यु तक हो जाती है। '' समीपस्थ जिले में बनाई गई व्यवस्था सुचारू कार्य कर रही है। अतः वर्तमान में श्योपुर जिले में इन बीमारियों की जाँच की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव नहीं है। प्रश्नांश (क) अनुसार श्योपुर जिले में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुन्या एवं स्वाईन फ्लू बीमारियों से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। (ग) जिला श्योपुर मलेरिया की दृष्टि से हाई रिस्क ज़ोन में सम्मिलित है इसकी रोकथाम के लिये विभाग द्वारा पर्याप्त संसाधन उपकरण औषधियां इत्यादि उपलब्ध कराये गये है। मलेरिया की रोकथाम के लिये 323 ग्रामों में सिंथेटिक पायरेथ्राइड पॉवडर कीटनाशी दवा का 02 चक्रों में क्रमश: 16 जून 2017 से 30 जुलाई 2017 तक एवं 01 सितम्बर 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक छिड़काव कार्य किया गया है। मलेरिया रथ के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। जिला योजना समिति के समन्वय से दिनांक 05.06.2017 को बैठक आयोजित कर अंर्तविभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, खण्ड स्तरीय, सेक्टर स्तरीय, ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। स्कूलों में बच्चों को मलेरिया, डेंगू हेतु सामान्य जानकारी दी गई व पेम्पलेट वितरण किया गया, सिटी केबल के माध्यम से प्रचार-प्रसार, जागरूकता रैली इत्यादि गतिविधियां संचालित की गई, जिससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुन्या की रोकथाम में जनभागीदारी को बढ़ाया जा सके। संभावित डेंगू मरीजों के घरों के आस-पास लार्वा सर्वे एवं लार्वा विनिष्टीकरण तथा पायरेथ्रम का छिड़काव किया गया। डेंगू, चिकनगुन्या, स्वाईन फ्लू की दृष्टि से जिला हाई रिस्क ज़ोन में नहीं है। (घ) जी हाँ। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रघुनाथपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलन में है, निश्चित समायावधि बताना संभव नहीं है।
ग्वालियर जिले के पर्यटक स्थलों का निर्माण/मरम्मत
[पर्यटन]
103. ( क्र. 1930 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में पर्यटन विभाग के अन्तर्गत कौन-कौन से पर्यटन स्थल है? उक्त पर्यटन स्थलों पर 01.04.2015 से प्रश्न दिनांक तक विभाग के द्वारा क्या निर्माण, मरम्मत अथवा स्मारक संरक्षण के या अन्य कार्य कराये गये हैं? यदि हाँ, तो पर्यटन स्थलवार, स्मारकवार कार्यों के नाम तथा उनके अनुमानित लागत व्यय की जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रत्येक कार्य की स्वीकृति राशि तथा कार्यों पर प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि व्यय की गई? कितने कार्य पूर्ण हैं तथा कितने अपूर्ण हैं? पूर्ण कार्यों में से कितने कार्यों का मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन कब और किसके द्वारा किया गया है? साथ ही कार्य एजेन्सी का एवं विभाग का नाम बतायें। अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किया जा सकेगा? (ग) ग्वालियर जिले में पर्यटन विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/ अधिकारी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक तथा मुख्यालय स्पष्ट करें?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) विभाग में किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। ग्वालियर जिले संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी प्रश्नांश (क) अनुसार। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।
मोहना में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
104. ( क्र. 1931 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में 1 जुलाई, 2017 से 5 नवम्बर, 2017 तक डेंगू, स्वाईन फ्लू के कितने-कितने मरीज किस-किस हॉस्पिटल में पीड़ित पाये गये, उनका नाम, पिता/पति का नाम, पता बतावें। इनमें से कौन-कौन मरीज की इन खतरनाक बीमारी से मृत्यु? हुई स्पष्ट करें। (ख) प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा पत्र क्र. 77 से 84 तक माननीय मुख्यमंत्री भोपाल लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं अन्य मंत्रियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भितरवार विधानसभा क्षेत्र के मोहना हॉस्पिटल में डॉक्टरों के सभी रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में दिनांक 18/8/2017 को लिखे पत्र की प्रति उपलब्ध करावें? क्या पत्र के संदर्भ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर द्वारा स्वास्थ्य आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल को पत्र क्र. 28285 दिनांक 24/8/2017 को विषय सामु.स्वा.के. मोहना जिला ग्वालियर में विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों पर पदस्थापना बावत् लिखा? यदि हाँ, तो पत्र को उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) पत्र दिनांक से प्रश्न दिनांक तक विभागीय आला अधिकारियों तथा माननीय मुख्यमंत्री या स्वास्थय मंत्री द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या रिक्त पदों पर पदस्थापना की गई है? यदि हाँ, तो डॉक्टरों के नाम एवं आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जावेंगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) ग्वालियर जिले में 01 जुलाई 2017 से 05 नवम्बर 2017 तक डेंगू के 209 मरीज पीडि़त पाये गये इनका हॉस्पिटलवार एवं नामवार, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है, 01 जुलाई, 2017 से 05 नवम्बर, 2017 तक स्वाईन फ्लू के 26 मरीज पीड़ित पाये गये इनका हॉस्पिटलवार एवं नामवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। उपरोक्त परिशिष्ट में उल्लेख अनुसार डेंगू से 01 मरीज एवं स्वाईन फ्लू से 03 मरीज की मृत्यु हुई है। (ख) प्रश्न भाग अनुसार विधायक द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्र क्रमांक 84 की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर का पत्र क्रमांक 28285 दिनांक 24.08.2017 की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। (ग) संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./ सं.नि/2017/2017/22919 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा डॉ. विनोद कुमार शाक्य की नियुक्ति संविदा चिकित्सा अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहना की जा चुकी है एवं डॉ. शाक्य दिनांक 23.10.2017 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहना जिला ग्वालियर में कर्तव्य पर उपस्थित हो चुके है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''इ'' अनुसार है। शेष रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है।
एफ.आई.आर. दर्ज कर्मचारियों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
105. ( क्र. 1934 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 06/06/2017 को सतना जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विभिन्न कर्मचारियों/शिक्षकों/अध्यापकों द्वारा तालाबंदी की कार्यवाही की गई थी व इस मामले में कलेक्टर सतना के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी सतना एवं जिला परियोजना अधिकारी जिला शिक्षा केंद्र सतना के द्वारा पुलिस में नामजद एफ.आई.आर. दर्ज कराइ गई है? एफ.आई.आर. की प्रति देवें एवं कौन-कौन कर्मचारी इसमें नामांकित है व अन्य के रूप में नामांकित हैं का नाम, पदनाम, संस्था सहित विवरण उपलब्ध करावें? (ख) क्या अ.जा. वर्ग के कर्मचारी श्री कमलेश वर्मा बी.आर.सी.सी. मैहर के विरुद्ध एक अन्य मामले में एफ.आई.आर. दर्ज होने पर उन्हें दिनांक 28/10/2017 को निलंबित कर दिया गया है, जबकि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिकतर कर्मचारी सामान्य पिछड़ा वर्ग से हैं, उन्हें शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने व तालाबंदी करने जेसे गंभीर मामले में आरोपी होने पर भी कोई कार्यवाही विभाग/जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई है? (ग) क्या शासन प्रश्नांश (क) अनुसार मामले में आरोपी कर्मचारियों को प्रश्नांश (ख) अनुसार समान मानते हुए उन्हें भी निलंबित करेगा? यदि नहीं, तो कारण सहित बताएं? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार एफ.आई.आर. उपरान्त प्रकरण में चलान पेश करने व विवेचना की क्या स्थिति है अद्यतन स्थिति से अवगत कराएँ?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) श्री कमलेश वर्मा, बी.आर.सी.सी. मैहर के निलंबन आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। जिला प्रशासन के निर्देश पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। प्रकरण विवेचनाधीन है। विवेचना के निष्कर्ष अनुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी। (ग) विवेचना के निष्कर्ष अनुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी। (घ) पुलिस थाना सिविल लाईन सतना में प्रकरण विवेचना में है। चालान अभी पेश नहीं किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग सतना में संलग्नीकरण समाप्त करने
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
106. ( क्र. 1935 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संलग्नीकरण समाप्त करने हेतु कब-कब पत्र/ आदेश जारी किये गए हैं? (ख) जिला चिकित्सालय सतना एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में कितने कर्मचारियों का संलग्नीकरण किया गया है एवं किस आदेश/दिनांक को किया गया है? (ग) क्या श्री ऋषिकेश गुप्ता एम.पी.डब्ल्यू., श्री सुरेन्द्र सिंह फार्मासिस्ट ग्रेड-2, कुमारी सीमा सिंह नेत्र सहायक विगत कई वर्षों से जिला चिकित्सालय सतना में संलग्न हैं जबकि मूल पदस्थापना ऋषिकेश गुप्ता की उपस्वास्थ्य केंद्र फुटौंधा, सुरेन्द्र सिंह फार्मासिस्ट की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवराजनगर एवं सीमा सिंह नेत्र सहायक की सिविल अस्पताल मैहर में है? (घ) यदि हाँ, तो किस अधिकारी के आदेश से संलग्न किये गए हैं एवं उक्त कर्मचारियों को कब तक अपने मूल पदस्थापना स्थान हेतु संलग्नीकरण समाप्त किया जाकर कार्य करने हेतु आदेशित किया जाएगा? क्या जिला अस्पताल में पदस्थ लेखापाल अवधेश त्रिपाठी का तबादला सीधी के लिए लगभग 03 माह पूर्व स्वास्थ्य संचालनालय भोपाल से किया गया था लेकिन आज दिनांक तक भारमुक्त नहीं किया गया? क्यों? कब तक भारमुक्त कर दिया जायेगा एवं क्या उक्त शाखा का प्रभार फार्मासिस्ट व स्टोर कीपर को दिया जायेगा? नियम विरुद्ध स्थानांतरित लेखापाल को प्रभार देने वाले सी.एस. के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। संलग्नीकरण समाप्त करने हेतु जारी पत्र/आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) तीन कर्मचारी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश (ग) में अंकित कर्मचारियों को पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' के कॉलम क्रमांक (4) में अंकित आदेश/दिनांक द्वारा मूल पदस्थापना स्थल पर कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। (घ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना। संलग्नीकृत कर्मचारियों को पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' के कॉलम क्रमांक (4) में अंकित आदेश द्वारा मूल पदस्थापना स्थल पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। संचालनालय आदेश क्रमांक 542-बी, दिनांक 10.07.2017 द्वारा स्थानांतरित श्री अवधेश त्रिपाठी, लेखापाल को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सतना के आदेश दिनांक 21.11.2017 द्वारा कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सीधी हेतु कार्यमुक्त किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
107. ( क्र. 1940 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या बालाघाट जिले की विभिन्न संस्थाओं में विगत दो वर्षों से अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल गयी है किन्तु पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दो वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है? यदि हाँ, तो बालाघाट सहित पूरे प्रदेश में छात्रवृत्तियां कब तक वितरित कर दी जाएगी? (ख) पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति में केन्द्र तथा राज्य शासन का कितना-कितना अंश होता हैं?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी नहीं। बालाघाट जिले की विभिन्न संस्थाओं में विगत दो वर्षों से पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को नियमानुसार एवं पात्रतानुसार छात्रवृत्ति दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति में केन्द्र तथा राज्य शासन का अंश निर्धारित नहीं है।
सिविल हास्पिटल्स में २४ घन्टे विद्युत आपूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
108. ( क्र. 1941 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला चिकित्सालय बालाघाट के ट्रामा सेंटर में बिजली की आपूर्ति बाधित होने से बच्चों की मौत के बाद क्या शासन द्वारा जिले के सिविल हास्पिटल्स में २४ घन्टे विद्युत सप्लाई हेतु अलग फीडर बनाने हेतु कहा गया था? (ख) क्या कार्यपालन यंत्री पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विभाग को अलग फीडर हेतु डिमांड भेजा गया है? यदि हाँ, तो डिमांड की राशि बताएं? (ग) डिमांड की राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ताकि सिविल हास्पिटल्स में २४ घन्टे विद्युत सप्लाई किया जा सके?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, बालाघाट जिले के सिविल अस्पताल वारासिवनी में अलग फीडर बनाने हेतु कहा गया था। (ख) जी हाँ। डिमांड राशि रूपये 27,98,746/- (ग) राशि रूपये 27.99 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 16.11.2017 को जारी हो चुकी है, भुगतान की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
राज्य शिक्षा केन्द्र में पदस्थ प्रेरकों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
109. ( क्र. 1944 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय साक्षारता मिशन में कुल कितने प्रेरक पदस्थ हैं? मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक के पत्र क्रमांक/राशिके/सा.भा/07/2017/1446 भोपाल दिनांक 25.10.2017 से प्रदेश में नियुक्त प्रेरकों को 31 दिसम्बर, 2017 को सेवा समाप्ति के आदेश दिये गये है? (ख) क्या प्रदेश में नियुक्त प्रेरकों को 01 जनवरी, 2017 को पुन नियुक्ति दी जावेगी? क्या प्रेरकों को डी.एड/बी.एड में पात्रता दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) मध्यप्रदेश में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण में कुल 24338 प्रेरक पदस्थ है। जी हाँ। (ख) जी नहीं। प्रेरकों को डी.एड./बी.एड. में पात्रता दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
पुराना अस्पताल परिसर में तोड़ी गई दुकानों के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
110. ( क्र. 1945 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में पुराना अस्पताल परिसर में बनी रोगी कल्याण समिति के दो मंजिला भवन (28 दुकाने) किस योजना व किस के आदेश से तोड़ी गई? आदेश की प्रति, किरायेदारों को दिये गये नोटिस व किरायेदारों से किये गये पुराने अनुबंध की प्रति उपलबध करावें? (ख) ब्यावरा नगर के पुराना अस्पताल परिसर में तोड़ी गई दुकानों में से कितनी दुकानें पुन: बनाई जा रही हैं व दुकानों को तोड़ने व नवीन निर्माण हेतु किस दिनांक को निविदा/ विज्ञप्ति जारी की गई? विज्ञप्ति की प्रति व निर्माण एजेन्सी से किये गये अनुबंध की प्रति उपलब्ध करावें। टेण्डर प्रक्रिया में किस-किस एजेन्सी ने भाग लिया, एजेन्सी का नाम व उनके द्वारा दी गई दर सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) उक्त दुकानों के नवीन निर्माण में दुकानदारों से कितनी लागत राशि ली जा रही है? क्या दुकानों को तोड़ने एवं नवीन निर्माण हेतु स्वास्थ्य संचानालय भोपाल से अनुमति ली गई? यदि हाँ, तो अनुमति की प्रति उपलब्ध करावें? यदि अनुमति नहीं ली गई तो इसके के लिये जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) ब्यावरा में पुराना अस्पताल परिसर की दुकानों का कुछ भाग राष्ट्रीय राजमार्ग में आने के कारण अनुबंधकर्ता द्वारा जनहित में स्वयं तोड़ा गया है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) ब्यावरा में पुराना अस्पताल परिसर में तोड़ी गई दुकानें पुनः नहीं बनाई जा रही है। अतः इस संबंध में कोई निविदा जारी नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्य केन्द्र को आवंटित बजट
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
111. ( क्र. 1948 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित सभी स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य सुविधा हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्तिय वर्ष में 2016-17 एवं 2017-18 किस मद में कितना-कितना बजट आवंटित किया गया? मदवार विवरण देवें। (ख) प्रश्न दिनांक तक आवंटित बजट में से कितनी राशि किस-किस मद से खर्च की गई और कितनी राशि किस मद में शेष है? (ग) जो राशि व्यय की गई है उसके मदवार बिल व्हाउचर्स का किस अधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है संपूर्ण दस्तावेजों की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राज्य स्तर से पृथक से आवंटन जारी नहीं किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को वर्षवार दिये गये आय-व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) व्यय एवं शेष की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) राज्य मद के व्हाउचर्स का सत्यापन नामांकित चिकित्सक/ आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जाता है।
सर्व शिक्षा अभियान में निःशुल्क प्रवेशित छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
112. ( क्र. 1949 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में कितने निजी विद्यालय संचालित हैं? इनमें से कितने विद्यालयों के द्वारा 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है तथा कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनके द्वारा 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश नहीं दिया जा रहा है? उनके नाम बतावें। (ख) 1 जुलाई, 2016 से प्रश्न दिनांक तक जिले में कितने विद्यालयों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है और कितनी राशि का भुगतान किया जाना है वर्षवार और विद्यालयवार जानकारी प्रदान करें। (ग) ऐसे विद्यालय जिनके द्वारा 25 प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, उनको किस आधार पर यह छूट प्रदान की गई है, शासन के उस आदेश की प्रति उपलब्ध करावें तथा जिले के उन विद्यालयों के नाम बतावें जिनको यह छूट प्रदान की गई है।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) उज्जैन जिले में 932 निजी स्कूल संचालित है। जिनमें से 899 गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलो द्वारा आर.टी.आई. के तहत न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। 33 अशासकीय अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा उक्तानुसार प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। (ख) 1 जुलाई, 2016 से प्रश्न दिनांक तक सत्र 2015-16 की 777 अशासकीय स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। वर्ष 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.04.2012 के अनुक्रम में विभाग के निर्देश दिनांक 26.07.2012 के अनुसार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं द्वारा आर.टी.आई. के अंतर्गत न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। जिन विद्यालयों को छूट प्रदान की गई है उनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है।
नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
113. ( क्र. 1952 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं तथा कितने प्रारम्भ नहीं हुए हैं? विगत चार वर्षों में किन-किन ग्रामों में नवीन उप स्वास्थ्य केन्दों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति दिनांक बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में संचालित हैं तथा कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र बन्द हैं? (घ) स्वीकृत नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की जानकारी देवें तथा नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम में किस स्थान पर संचालित किए जा रहे हैं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 45 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है तथा 12 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ नहीं हुऐ हैं। विगत चार वर्षों में धाननिया, गेलाना, दलावदा, खडधामनिया, देवरिया विजय, टोकडा, समली काकड़, साताखेड़ी, शिवगढ, रावटी, कचनारा एवं गागसी में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गई है। (ख) नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की दिनांक 21.06.2016 को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। (ग) सभी नवीन स्वीकृत 12 उप स्वास्थ्य केन्द्र अप्रारंभ है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पर्यटन विभाग द्वारा करवाए जा रहे कार्य
[पर्यटन]
114. ( क्र. 1953 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पर्यटन विभाग द्वारा श्यामगढ़ में विश्राम गृह के पास होटल निर्माण का कार्य कब प्रारम्भ किया गया था तथा कब कार्य पूर्ण किया गया? इसकी दिनांक बतावें तथा इस हेतु स्वीकृत राशि की जानकारी देवें। (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा विगत चार वर्षों में कितने कार्य स्वीकृत किये गए हैं? इनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने कार्य निर्माणाधीन हैं तथा स्वीकृत एवं निर्माणाधीन विकास कार्यों की राशि सहित स्थान की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) निर्माणाधीन विकास कार्यों को किस ऐजेन्सी के माध्यम से एवं किस ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है? ऐजेन्सी एवं ठेकेदार की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) चम्बल जल महोत्सव किस माह में प्रारम्भ किया जा रहा है तथा इस महोत्सव में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के किन-किन स्थानों को पर्यटन हेतु सम्मिलित किया गया है?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) श्यामगढ़ जिला मंदसौर में पर्यटक सुविधा केन्द्र के निर्माण का कार्य दिनांक 22/02/2014 को प्रारंभ किया गया था तथा दिनांक 20/05/2015 को कार्य पूर्ण किया गया। इस कार्य हेतु राशि रूपये 50.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार। (घ) समय बताया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
मरीजो की जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
115. ( क्र. 1958 ) श्री महेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि, (क) पन्ना जिले के किस-किस चिकित्सालय में जाँच की क्या-क्या सुविधा उपलब्ध है? चिकित्सालयवार बतावें। किस चिकित्सालय में जाँच हेतु कौन कर्मचारी कब से तैनात हैं? (ख) वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितने मरीजों की जाँच की गई?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।
संविदा शिक्षकों की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
116. ( क्र. 1961 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में संविदा शाला शिक्षक के कितने पदों के विरूद्ध नियुक्तियां की गई हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ख) सीधी जिले में नियुक्त किये गये शिक्षकों को क्या निर्धारित समय उपरान्त संविलियन एवं पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो विवरण देवें? किस स्तर पर लंबित है? कब तक किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2013-14 में संविदा शाला शिक्षक के 42088 सीधी भर्ती के रिक्त पदो पर नियुक्ति की गई। वर्तमान में लगभग 31645 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रचलित है। (ख) म.प्र. पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम-2008 में अध्यापक के पद पर नियुक्ति करने एवं पदोन्नति का प्रावधान है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पदोन्नति नियम 2002 को रदद् किये जाने पर प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई एस.एल.पी. में यथास्थिति के आदेश दिये जाने से पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा रही है। संविदा शाला शिक्षक के पद पर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तथा मूल्यांकन समिति द्वारा योग्य पाये जाने पर अध्यापक संवर्ग में संविलियन का प्रावधान है। यह एक सतत प्रक्रिया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सीधी जिले में पर्यटन स्थलों का विकास
[पर्यटन]
117. ( क्र. 1962 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करने की सरकार की क्या योजना है? (ख) क्या बीरबल की जन्म स्थली घोघरा देवी मंदिर सीधी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक? क्या-क्या विकास होगा? (ग) सीधी जिले में स्थित सोन घडियाल अभ्यारण्य पर्यटन स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या सुविधाएं की जावेगी एवं कब तक?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) सीधी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत वाइल्ड लाईफ सर्किट अंतर्गत संजय नेशनल पार्क के विकास कार्यों के लिए राशि रूपये 1327.27 भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हुई है। (ख) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। (ग) विभाग में किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित/सम्मिलित करने की विभाग में कोई नीति नहीं है।
माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
118. ( क्र. 1963 ) श्री जसवंत सिंह हाड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्राम पंचायत पटलावदा में हायर सेकेन्ड्री स्कूल के भवन का निर्माण, ग्राम पंचायत अजनाई में प्राथमिक शाला के लिये पक्के भवन निर्माण एवं ग्राम पंचायत मोरटा केवडी में हाई स्कूल के भवन निर्माण किये जाने हेतु कोई घोषणा की गई है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अंतर्गत उक्त घोषणाओं के पालन हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उक्त घोषणाओं को कब तक पूरा कर दिया जावेगा।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत उक्त घोषणा के पालन हेतु शासकीय प्राथमिक शाला अजनाई के शाला भवन निर्माण के लिये राशि रूपये 13.44 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। हाई एवं हायर सेकण्डरी भवन निर्माण की घोषणाओं की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रचलित है।
विभागीय योजनांतर्गत कार्य प्रस्तावों की स्वीकृति
[पर्यटन]
119. ( क्र. 1968 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले को वर्ष २०१३ से पर्यटन विकास कार्य प्रस्तावों हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? योजनावार एवं वित्तीय वर्षवार राशि किन-किन कार्यों प्रस्तावों के लिये व्यय की गई? पूर्ण ब्यौरा दें? (ख) वर्ष २०१३ से रतलाम जिले की आलोट विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु जनप्रतिनिधियों के कौन-कौन से कार्य प्रस्ताव प्राप्त हुए? उक्त प्रस्तावों की स्वीकृति के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार स्वीकृति हेतु लंबित कार्य प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) वर्तमान में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
ब्लॉक मेडिकल आफिसर्स लहार जिला भिण्ड के विरूद्ध जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
120. ( क्र. 1991 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1167 दिनांक 21 जुलाई, 2017 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा डॉ. विजय शर्मा, तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी लहार एवं डॉ. बी.आर.मौर्य चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ग्वालियर के माध्यम से जाँच दल द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन संचालनालय को प्राप्त होने पर परीक्षणाधीन होने एवं परीक्षणोपरांत संबंधितों के विरूद्ध गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही शीघ्र किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया है? तो क्या जाँच प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा चुका है? (ख) यदि हाँ, तो जाँच निष्कर्षों के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जाँच निष्कर्ष के आधार पर डॉ. विजय शर्मा, तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, लहार वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिहोना एवं डॉ. बी.आर. मौर्य, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरहा, जिला भिण्ड को संचालनालय के पत्र दिनांक 16/08/2017 द्वारा उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए प्रतिवाद उत्तर चाहा गया जिसमें डॉ. शर्मा का उत्तर प्राप्त एवं डॉ. मौर्य का प्रतिवाद उत्तर अप्राप्त होने पर प्रकरण में संबंधितों के विरूद्ध आगामी कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कैंसर रोग के इलाज हेतु उल्लेखित बिंदुओं पर कार्यवाही की जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
121. ( क्र. 1992 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण वर्ष 2015 के बिन्दु क्रमांक 60 में प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में कैंसर हेतु कीमोथैरेपी अभिभाषण वर्ष 2016 के बिन्दु क्रमांक 115 प्रदेश के सभी जिलों में कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग एवं स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम आंरभ कर एनसीडी क्लीनिक की स्थापना की गई है एवं अभिभाषण वर्ष 2017 के बिन्दु क्रमांक 66 में सभी जिला चिकित्सालयों में अगले वित्तीय वर्ष में सभी जिला चिकित्सालयों में कैंसर के रोगियों की कीमोथैरेपी के लिए स्टॉफ को प्रशिक्षित कर उपचार कराया जा रहा है? कैंसर से पीड़ित गंभीर मरीजों के लिए जिला चिकित्सालयों उज्जैन में पेलीएटिव केयर स्थापित की गई है का वाचन किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन से जिले में कैंसर की यूनिट संचालित है जहां प्रशिक्षित स्टॉफ, उपकरण/मशीनें उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अनुसार कैंसर के रोगियों को समुचित इलाज हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी? (ग) क्या प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में कैंसर के मरीजों के नि:शुल्क इलाज की समुचित व्यवस्था न होने से उन मरीजों को निजी चिकित्सालयों में रैफर/प्रेरित किया जाता है जिसके कारण पीड़ित परिवार अत्यधिक आर्थिक बोझ के कारण इलाज कराने में सक्षम न होने से मरीज की इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाती है? यदि हाँ, तो इस हेतु राज्य सरकार के क्या प्रयास है? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रदेश के सभी 51 जिला चिकित्सालयों में कैंसर कीमोथैरेपी यूनिट संचालित है, जहाँ 01 चिकित्सक एवं 02 स्टॉफ नर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, प्रदेश के शासकीय जिला अस्पतालों में कैंसर कीमोथैरेपी की सुविधा प्रदाय की जा रही है एवं कैंसर के मरीजों को आवश्यकता होने पर राज्य में स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों में कैंसर विभाग में रेफर किया जाता है तथा आवश्यकता होने पर म.प्र. सरकार द्वारा चिन्हित अस्पतालों में राज्य बीमारी सहायता निधि की योजना के तहत उपचार कराया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जबलपुर जिला अंतर्गत संचालित शालायें
[स्कूल शिक्षा]
122. ( क्र. 2006 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिला अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से शासकीय हायर सेकण्डरी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल एवं प्राथमिक शालाएं कब से क्रियाशील है? छात्र-छात्राओं की दर्ज संख्या, शाला भवन में कक्षों की संख्या सहित सूची देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शालाओं में विषयवार, कक्षावार, शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान समय में कितने शिक्षक पदस्थ हैं इन शालाओं में से कितनी शालाओं में प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के पद रिक्त है तथा ऐसी कितनी शालाएं है जो पूर्णत: शिक्षकविहीन है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शालाओं में वर्ष 2017-18 में कहाँ-कहाँ, किन-किन को अतिशेष माना गया एवं उनका कब, कहाँ स्थानांतरण किया गया? अतिशेष शिक्षकों की सूची कब-कब प्रकाशित की गई तथा उसमें कब-कब किस प्रकार से कौन सा संशोधन किया गया? सूची देवें। (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पाटन विधानसभा अंतर्गत कौन-कौन सी शालाएं भवनविहीन हैं तथा कौन-कौन सी शालाओं का संचालन जर्जर भवनों में हो रहा है? तत्संबंध में विगत कब-कब प्रश्नकर्ता द्वारा शासन स्तर पर पत्राचार किया गया तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। अतिशेष शिक्षकों की अंतिम सूची दिनांक 4.10.2017 प्रकाशित की गई एवं कोई संशोधन नहीं किया गया है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। माननीय सदस्य द्वारा माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री के माध्यम से पत्र क्र. 275 दिनांक 20.3.2017 के माध्यम से लोक शिक्षण संचालनालय से पत्राचार किया गया है। पत्राचार के आधार पर वर्ष 2017-18 में जीर्ण-शीर्ण प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन के स्थान पर 05 शाला के नवीन भवन एवं 02 शालाओं में विशेष मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के लिए त्रिवर्षीय निर्माण योजना की स्वीकृति हुई हैं जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
स्कूलों की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण एवं हैण्ड पम्पों में सुधार
[स्कूल शिक्षा]
123. ( क्र. 2018 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कितनी मा. शालायें, हाई स्कूल तथा हा.से. स्कूल हैं जिनमें बाउण्ड्रीवॉल नहीं होने के कारण आवारा पशु या अन्य समस्याओं का सामना स्कूल प्रबंधन को करना पड़ता है? राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा इसके संबंध में क्या-क्या प्रयास किये गये तथा कहाँ-कहाँ निर्माण हेतु राशि जारी की गई एवं कहाँ-कहाँ के निर्माण पूर्ण हो गये, कहाँ-कहाँ के अधूरे हैं? जानकारी संस्थाओं की सूचीवार उपलब्ध करायें। (ख) खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कितनी प्राथमिक शालायें और मा. शालायें हैं, जहां पर पूर्व से हैण्ड पम्प लगे हैं, जिससे छात्र-छात्राओं को पीने के पानी की सुविधा मिलती है? सूचीवार जानकारी उपलब्ध करायें तथा जहां पर हैण्डपम्प या टंकी से पीने के पानी की सुविधा छात्रों को नहीं है उसकी संम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में जिन मा. शाला के हाई स्कूलों, हा.से. स्कलों में बाउण्ड्रीवॉल या छात्रों को पीने के पानी की समस्याएं हैं? यदि हाँ, तो राज्य सरकार एवं राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कब तक बाउण्ड्रीवॉल विहीन संस्थाओं में बाउण्ड्रीवॉल एवं पेयजल की छात्र-छात्राओं को सुविधा प्रदान करा दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में 80 शासकीय माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल नहीं है तथा 20 हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल बाउण्ड्रीवॉल विहीन है। जिन माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण स्वीकृत है व राशि जारी की गई है, उनकी स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र के प्रपत्र-2 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (ग) वित्तीय संसाधनों की सीमा के दृष्टिगत समस्त बाउण्ड्रीवॉल विहीन संस्थाओं में बाउण्ड्रीवॉल की सुविधा उपलब्ध कराने में कठिनाई है। जिन शालाओं में पेयजल की समस्या है वहाँ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रावास
[स्कूल शिक्षा]
124. ( क्र. 2030 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत छात्राओं के लिए राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा में कहाँ-कहाँ छात्रावास संचालित हैं तथा प्रश्न दिनांक तक छात्रावासों के छात्राओं की संख्या कक्षावार व वर्गवार कितनी-कितनी है? (ख) स्कूल शिक्षा विभाग के छात्रावासों में वार्डन एवं सहायक वार्डनों के रखे जाने के क्या नियम हैं? नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या राजगढ़ जिले में इन नियमों का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? वार्डन एवं सहायक वार्डन के पद पर एक शिक्षिका को अधिकतम कितने वर्षों तक पदस्थ की जाती है? इस संबंध में यदि कोई नियम है तो नियम की प्रति भी उपलब्ध करावें। (घ) राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित स्कूल शिक्षा विभाग के छात्रावासों में कौन-कौन वार्डन तथा सहायक वार्डन पदस्थ हैं तथा उनकी मूल पदस्थापना किस शाला की है? सूची उपलब्ध करावें एवं किन-किन छात्रावासों में वार्डन के पद रिक्त हैं? रिक्त हैं तथा क्यों? कारण बतायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ग'' अनुसार है।
शासकीय चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
125. ( क्र. 2052 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के विभिन्न शासकीय चिकित्सालयों में गुणवत्तापूर्ण साफ-सफाई की व्यवस्था हेतु सामुदायिक स्वा.केन्द्र एवं प्राथमिक स्वा.केन्द्रों में कितने-कितने सफाई कर्मचारी, कितने सुपरवाइजर एवं कितने सुरक्षाकर्मी रखे गये हैं? चिकित्सालयों के अनुसार नाम सहित जानकारी दें। (ख) उक्त कर्मचारियों को कितना मासिक वेतन दिया जा रहा है? (ग) क्या सामुदायिक स्वा.केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वा.केन्द्रों में सफाई कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो कितने पद रिक्त हैं? चिकित्सालयवार जानकारी देवें। इन्हें कब तक पूर्ण भर लिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) पदों को डाईंग केडर घोषित किया गया है।
राज्य बीमारी सहायता के प्रकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
126. ( क्र. 2063 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय सिवनी के माध्यम से राज्य बीमारी सहायता निधि योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक जिला सिवनी से बाहर निजी चिकित्सालयों में इलाज हेतु कितने प्रकरण भेजे गये? (ख) प्रश्नकर्ता की अनुशंसा पर 2014-15 से 2016-17 तक राज्य बीमारी सहायता के कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला चिकित्सालय सिवनी के माध्यम से राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 86 वर्ष 2015-16 में 181 एवं वर्ष 2016-17 में 147 प्रकरण जिला सिवनी से बाहर निजी चिकित्सालयों में इलाज हेतु स्वीकृत कर भेजे गये। (ख) प्रश्नकर्ता की अनुशंसा पर 2014-15 से 2016-17 तक राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत कोई भी प्रकरण स्वीकृत नहीं किये गये है और न ही कोई प्रकरण प्रश्नकर्ता से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी में स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए।
शास्त्री हाई स्कूल कोंडा के संबंध में प्राप्त शिकायत की जाँच
[स्कूल शिक्षा]
127. ( क्र. 2067 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ता. प्रश्न क्रमांक 1495 दिनांक 21.07.2017 में उत्तरांश (क) में यह अवगत कराया गया है कि शास्त्री हाई स्कूल कोंडा जनपद पंचायत कैलारस के फर्जी संचालन के संबंध में प्राप्त शिकायत पर जाँच प्रक्रियाधीन है तो क्या जाँच पूर्ण कर ली गई है? जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया जावेगा? यदि नहीं, तो जाँच कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? समय-सीमा बतावें। (ख) क्या उक्त स्कूल निकायाधीन करने हेतु प्रक्रिया नियम संबंधी शासनादेश की पूर्ण अर्हताओं का पालन करता है? (ग) उपरोक्त स्कूल के संबंध में ततसमय निरीक्षण कर्ताओं द्वारा असत्य एवं मनगढंत स्कूल के पक्ष में स्कूल संचालकों की मिली भगत से प्रतिवेदन दिया गया है, जबकि भौमिक स्थिति में उक्त स्कूल निकायाधीन होने के वांछित अर्हताएं पूर्ण नहीं करता है? क्या ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा जाँच दल गठित कर उक्त स्कूल का भौमिक सत्यापन एवं अन्य वांछित दस्तावेजों की जाँच कराई जा सकेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्या?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) कलेक्टर मुरैना से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार परीक्षण उपरांत ही यह निर्धारित होगा। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियम एवं निर्देशों के तहत विद्यालय से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही होगी।
खाद्य, सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
128. ( क्र. 2070 ) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में वर्तमान में कुल कितने खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात हैं तथा इन अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पेय पदार्थ, डिब्बा बंद पेय पदार्थ, दुग्ध निर्मित एवं अन्य खुली वस्तुओं के नमूने लिये हैं तथा कितनी मात्रा में नकली देशी घी एवं मावा जप्त किया गया है एवं किन-किन व्यक्ति/संस्थानों पर कार्यवाही की गई है? 1 जनवरी, 2016 से 1 अक्टूबर, 2017 तक की सूची माहवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांकित नमूनों की जाँच हेतु कब भेजा गया? जाँच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई? कौन-कौन से नमूने जाँच में अपमिश्रित, मिलावटी, अमानक, गुणवत्ताहीन पाये गये हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) उज्जैल जिले में वर्तमान में कुल 07 खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदस्थ है। पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पेय पदार्थ, डिब्बा बंद पेय पदार्थ, दुग्ध निर्मित एवं अन्य खुली वस्तुओं के कुल 519 नमूने लिये गये है। नकली मावा एवं देशी घी विक्रय होते हुये नहीं पाया गया है। 01 जनवरी, 2016 से 01 अक्टूबर, 2017 तक लिये गये नमूनों की सूची माहवार पृथक-पृथक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
शासकीय विद्यालयों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
129. ( क्र. 2071 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले में कितने हाई स्कूलों का उन्नयन उ.मा.वि. में किया गया है? (ख) उज्जैन जिले में उन्नयन किये गये कौन-कौन से उ.मा.वि. में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में प्रवेश दिया गया है तथा कौन-कौन से विद्यालयों द्वारा प्रवेश नहीं दिया गया? (ग) म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिन विद्यालयों का उन्नयन किया गया उनमें अगर प्रवेश नहीं दिया गया तो इसके लिए संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सत्र 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले के 19 हाई स्कूलों का हायर सकेण्डरी में उन्नयन किया गया है। (ख) संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) प्राचार्य, शा. उमावि सिंधी कालोनी उज्जैन के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।
शाला भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
130. ( क्र. 2078 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवाडा विधानसभा क्षेत्र में अतंर्गत कितनी शाला भवन एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण विगत 2013 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत हुए तथा नाम एवं राशि सहित अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) क्या उक्त स्वीकृत भवन एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा? (ग) उक्त निर्माण कार्य किस एजेंसी से कराये गये? क्या एजेंसी के कारण निर्माण कार्य में विलंब हुआ? यदि हाँ, तो क्या नियुक्त एजेंसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक और क्या? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के भवन निर्माण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। उक्त अवधि में किसी भी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत नहीं किये गये। हाई/हायर सेकण्डरी शालाओं के भवन निर्माण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक हाई/हायर सेकण्डरी शालाओं हेतु अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत नहीं हुए है। (ख) जी नहीं। निर्माण कार्य पूर्ण कराने की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन के निर्माण की एजेंसी ग्राम पंचायत है। जी हाँ। वर्ष 2016-17 की स्वीकृत 02 शालाओं के निर्माण में विलम्ब हुआ है। निर्माण एजेंसी पर पंचायत अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। हाई/हायर सेकण्डरी विद्यालय के निर्माण कार्य पी.आई.यू. नरसिहपुर से कराये गये है। भौगोलिक स्थिति के कारण विलंब हुआ है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पर्यटन स्थल का विकास
[पर्यटन]
131. ( क्र. 2079 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवाडा विधानसभा क्षेत्र के अतंर्गत कितने पर्यटन स्थल हैं? नाम सहित बताएं। (ख) विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक कितने पर्यटन स्थलों के विकास तथा जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है? (ग) क्या गाडरवाडा विधानसभा क्षेत्र में रोजगार की संभावना को दृष्टिगत शासन द्वारा नये पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया गया है? यदि हाँ, तो नाम सहित स्पष्ट करें?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) विभाग में किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) प्रश्नांक ''क'' उत्तर के परिप्रेक्ष्य में नये पर्यटन स्थलों को चिन्हित किए जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
शाला भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
132. ( क्र. 2109 ) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अटेर अंतर्गत माध्यमिक शाला काछियाना जबासा में माध्यमिक भवन के निर्माण हेतु राशि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी? उक्त कार्य डी.पी.सी. एवं पी.टी.ए. के माध्यम से कराया जा रहा है किंतु आज तक भवन में मात्र दीवालें बनी है, छत, प्लास्टर एवं अन्य कार्य पूर्ण नहीं होने से माध्यमिक शाला का संचालन नहीं हो पा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितनी राशि स्वीकृत कर कब-कब निर्माण एजेन्सीज को उपलब्ध करायी गयी? मौके पर वास्तविक रूप से कितनी राशि का कार्य हुआ? यदि राशि का दुरूपयोग हुआ है तो संबंधितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा अधूरे कार्य को कब तक पूर्ण कराया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र अटेर अन्तर्गत माध्यमिक शाला काछियाना जबासा के भवन की 11वें वित्त योजना के तहत वर्ष 2003-04 में राशि रू. 3.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसकी निर्माण एजेंसी पालक शिक्षक संघ (पी.टी.ए.) थी। परंतु पी.टी.ए. के अध्यक्ष श्री महाराज सिंह कुशवाह की मृत्यु वर्ष 2014 एवं सचिव श्री रामसनेही शर्मा की मृत्यु वर्ष 2013 में हो जाने के कारण निर्माण कार्य अधूरा है। भवन अधूरा होने से वर्तमान में उक्त माध्यमिक शाला वहीं की प्राथमिक शाला भवन में संचालित है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में उक्त माध्यमिक शाला काछियाना जबासा के भवन के कार्य की राशि रू. 3.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2003-04 में दी गई थी। स्वीकृति उपरांत प्रथम किस्त के रूप में राशि रूपये 100000.00 निर्माण एजेंसी पी.टी.ए. को जारी किये गये थे। दिनांक 21.06.2014 को राशि रूपये 100000.00 द्वितीय किस्त के रूप में जारी किये गये थे। दिनांक 27.12.2004 को राशि रूपये 75000.00 तृतीय किस्त के रूप में जारी किये गये थे। इस प्रकार उक्त कार्य हेतु कुल राशि रू. 275000.00 निर्माण एजेंसी को जारी किये गये। जारी राशि के विरूद्ध कार्य का वास्तविक मूल्यांकन राशि रू. 182619.00 है। शेष राशि 92381.00 रूपये वसूली योग्य है। परंतु पी.टी.ए. के अध्यक्ष श्री महाराज सिंह कुशवाह की वर्ष 2014 एवं सचिव श्री रामसनेही शर्मा की वर्ष 2013 में मृत्यु हो जाने से वसूली नहीं हो पायी। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्रमांक 6768 दिनांक 14.09.2017 के बिन्दु क्रमांक 2 (ब) अनुसार राशि के गबन/आर.आर.सी. प्रकरणों वाले कार्यों जिनमें राशि का गबन किया गया है, उन कार्यों को जिले के अन्य निर्माण कार्यों की पूर्णता उपरांत बचत राशि का उपयोग कर कार्यों को पूर्ण कर उपयोगी बनाया जाए। संबंधित कार्य की एजेंसी से जैसे-जैसे वसूली की राशि प्राप्त होती है, तदानुसार भवन के शेष रहे घटक कार्यों को पूर्ण किया जा सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
राष्ट्रपति द्वारा पुरूस्कृत शिक्षकों को वेतन वृद्धि, पदोन्नति नहीं दिया जाना
[स्कूल शिक्षा]
133. ( क्र. 2123 ) श्री आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरूस्कृत शिक्षकों को दो वेतन वृद्धि दिये जाने का अतिरिक्त लाभ एवं पारी बाहर पदोन्नति का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो विगत 10 वर्षों में मान. राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरूस्कृत प्रदेश के कितने सहा.शिक्षकों को पारी बाहर शिक्षक एवं कितने शिक्षकों को व्याख्याता पद पर पदोन्नत किया गया है एवं कितनों को किन-किन कारणों से लंबित रखा गया है तथा कब तक पदोन्नत कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो मान. राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरूस्कृत प्रदेश के कितने शिक्षकों को दो वेतन वृद्धि का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया गया है एवं कितनों को नहीं? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अग्रेषण में यह लाभ कब तक दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पुरूस्कार प्राप्त शिक्षकों को व्याख्याता के पद पर पारी बाहर पदोन्नति दिये जाने हेतु भरती नियमों के वर्तमान प्रावधानों के तहत पदोन्नति की कार्यवाही नहीं हो सकी है। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रश्नांश ''ख'' में उल्लेखित तथ्य तथा मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदो्न्नति प्रावधानों पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित करने के कारण निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
संविदा शाला शिक्षकों की सूची
[स्कूल शिक्षा]
134. ( क्र. 2145 ) श्री जितू पटवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग-2 तथा वर्ग-3 वर्ष 2011 में चयनित उन शिक्षकों की सूची देवें जिस पर एस.टी.एफ. पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं में प्रकरण क्रमांक 19/13 तथा 20/13 दर्ज कर आरोपी बनाया हैं तथा वे मा. न्यायालय से स्थगत प्राप्त कर सेवा पर है उनके नाम, पिता का नाम, निवास का स्थान पता प्रारंभिक नियुक्ति का स्थान वर्तमान नियुक्ति का स्थान सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) शासकीय विद्यालयों में वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कक्षा पहली, छठवीं, दसवीं तथा बारहवीं में नामांकन की संख्या बतावें? क्या 2010-11 की तुलना में 2016-17 में उपरोक्त कक्षाओं के नामांकन में 30 से 35 प्रतिशत तक की गिरावट आयी है जबकि इस अवधि में प्रदेश की आबादी में 15 प्रतिशत याने लगभग 1 करोड़ की वृद्धि हुई है याने इस मान से 42 से 45 प्रतिशत की गिरावट हुई है? इसके कारण बतावे। (ग) प्रश्नांश (ख) ) के आकड़ों से क्या यह स्पष्ट है कि शासकीय विद्यालयों की गुणवत्ता में शासन की गलत नीतियों से निरंतर कमी हुई है और शासन शासकीय विद्यालयों को षडयंत्र पूर्वक निजी विद्यालयों को संरक्षण दे रहा है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 31 संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 एवं 05 संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की नियुक्ति समाप्त करने हेतु निर्देश दिए गए है। शेष जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) कक्षा पहली तथा छठवीं की तथा कक्षा दसवी तथा बारहवीं में नामांकन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अवधि 2010-11 से 2016-17 में कक्षा पहलीं, छठवीं में नामांकन में कमी का कारण परिशिष्ट ''अ'' में समाहित है। 2010-11 से 2016-17 तक दसवीं में 35 प्रतिशत तथा कक्षा बारहवीं में 65 प्रतिशत छात्रों की वृद्धि हुई है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता (ग) जी नहीं। उक्त के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता
DMAT में फर्जी अभ्यार्थियों की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
135. ( क्र. 2146 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रं. 1980 दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 का उत्तर देने में एक वर्ष का विलम्ब क्यों हुआ? क्या भ्रष्ट तरीकों से चयन होने वाले फर्जी विद्यार्थी को बचाने तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को लाभ पहुंचाया जा रहा है? (ख) क्या मान. सुप्रीम कोर्ट ने निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा वर्ष 2015 तक आयोजित DMAT परीक्षा की CBI से जाँच हेतु सहमति/असहमति पत्र मांगा है? यदि हाँ, तो क्या वह भेज दिया गया है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति देवें? यदि नहीं, भेजा तो कारण बतावें। (ग) क्या शासन यह मानता है कि वर्ष 2007 से 2015 तक आयोजित DMAT परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ है? यदि हाँ, तो क्या शासन इसकी जाँच CBI से कराने को तैयार है? (घ) वर्ष 2006 से 2013 तक शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय में जिन विद्यार्थियों को फर्जी तरीके से प्रवेश लेने का आरोपी माना गया, उनके नाम, पिता का नाम, पता सहित सूची देवें तथा बतावें कि किस पर पुलिस में प्रकरण दर्ज हुआ तथा किसको कालेज से नहीं निकाला गया?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। जानकारी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों से यथा समय प्राप्त न होने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रचालित है। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्कूलों में रिक्त पदों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
136. ( क्र. 2150 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में कुल कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल संचालित है? संख्या बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) में प्राथमिक शाला में कुल कितने सहायक शिक्षक एवं कितने सहायक अध्यापक पदस्थ है? संख्या बतावें। माध्यमिक विद्यालयों में कुल कितने उच्च श्रेणी शिक्षक, अध्यापक पदस्थ एवं हाई स्कूल में कुल कितने शिक्षक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक पदस्थ है संख्या बतावें तथा हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में कुल कितने प्राचार्य शिक्षक व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक पदस्थ है? संख्या बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित शिक्षकों के पद कितने रिक्त है? संख्या बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शास. प्राथमिक विद्यालय 81314, शास. माध्यमिक विद्यालय 30305, शास. हाई स्कूल 120 एवं शास. 123 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है। (ख) प्राथमिक शालाओं में 1967 सहायक शिक्षक तथा 5610 सहायक अध्यापक, माध्यमिक शालाओं में 252 उच्च श्रेणी शिक्षक एवं 464 अध्यापक, हाई स्कूल में 221 शिक्षक एवं 477 अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक निरंक, हायर सेकेण्डरी में 101 प्राचार्य, 115 शिक्षक, 394 व्याख्याता, 259 वरिष्ठ अध्यापक एवं 115 अध्यापक पदस्थ है। (ग) प्राचार्य, उमावि. के 22, प्राचार्य हाई स्कूल के 59, व्याख्याता के 192 वरिष्ठ अध्यापक के 89, उच्च श्रेणी शिक्षक के 488, अध्यापक के 54, सहायक शिक्षक निरंक, सहायक अध्यापक के 957 पद रिक्त है।
प्राथमिक शालाओं, माध्यमिक शालाओं तथा हाई स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
137. ( क्र. 2151 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड त्यौंथर जिला रीवा अन्तर्गत संचालित कुल कितनी प्राथमिक शालाओं का उन्नयन माध्यमिक शाला में, कुल कितनी माध्यमिक शालाओं का उन्नयन हाई स्कूल में एवं कुल कितनी हाई स्कूल का उन्नयन हायर सेकण्डरी स्कूल में वर्ष 2013 से अब तक किया गया? (ख) विकासखण्ड त्यौंथर जिला रीवा में संचालित कौन-कौन सी प्राथमिक शालाओं का उन्नयन माध्यमिक शाला में, माध्यमिक शालाओं का उन्नयन हाई स्कूल में एवं हाई स्कूलों का उन्नयन हायर सेकण्डरी स्कूल में सन् 2018 में होना प्रचलित हैं। (ग) उपरोक्त विद्यालयों के उन्नयन से संबंधित स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा क्या-क्या औपचारिकतायें पूरी कर ली गई हैं एवं कौन-कौन सी औपचारिकतायें पूर्ण होना शेष हैं? (घ) उपरोक्त विद्यालयों के उन्नयन में हो रही देरी में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी एवं कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) रीवा जिले के विकासखण्ड त्यौंथर अंतर्गत वर्ष 2013 से अब तक 01 प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में, 04 माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल एवं 02 हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया गया है। (ख) एवं (ग) वर्ष 2018 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार विकासखण्ड त्यौंथर जिला रीवा में प्राथमिक शाला का उन्नयन माध्यमिक शाला में प्रस्तावित नहीं है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खण्डवा विधानसभा में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
138. ( क्र. 2167 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा विधानसभा क्षेत्र में विगत 4 वर्षों में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ स्वीकृत किये गये हैं? (ख) स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराया गया है? (ग) स्वीकृत भवनों के लिए क्या भूमि का चयन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो स्थान का उल्लेख करें? नहीं तो वर्तमान में क्या कार्यवाही प्रचलित हैं? (घ) ग्रामीणों की स्वास्थ्य सेवा से जुड़े इस अत्यावश्यक सेवा पर किस स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है? भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण कार्य आरंभ होने की समय-सीमा बतायें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) खण्डवा विधानसभा क्षेत्र में विगत 4 वर्षों में ग्राम बोरगॉव खुर्द, अमलपुरा, ढ़ोढ़वाड़ा, राई एवं मुदंवाड़ा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये है। (ख) जी नहीं। (ग) स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से 03 उप स्वास्थ्य केन्द्रों बोरगॉव खुर्द, अमलपुरा, ढ़ोढ़वाड़ा हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है, शेष 02 उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया प्रचलन में है। (घ) जी नहीं, कोई लापरवाही परिलक्षित नहीं हुई है। निश्चित समयाधि बताया जाना संभव नहीं।
न्यायालयीन प्रकरण में अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
139. ( क्र. 2183 ) श्री कमलेश शाह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रकरण क्रमांक 33/2016 जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला धार द्वारा A.D.M. न्यायालय में पेश किया गया है, में नेस्ले इंडिया लिमिटेड को कार्यवाही से बचाया जा रहा है? (ख) क्या कारण है कि इस प्रकरण में प्रियंका वीरमनी के स्थान पर सुव्या कुमालिंगम एवं डेनजील वी लोबो के स्थान पर राजेन्द्र के राजपूत को आरोपी बनाया गया है? ऐसा क्यों? नियम व विधि सम्मत कारण बतायें। (ग) ऐसा करने के क्या कारण हैं ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम सहित देवें। (घ) इसके लिए उन पर शासन द्वारा कब तक कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) इस प्रकरण में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 में प्रावधानित धारा 66 (1) (2) के तहत सुव्या कुमार लिंगम एवं राजेंद्र के. राजपूत को आरोपी बनाया गया है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत अपने नॉमिनेशन के संबध में दिए गए दस्तावेज में दोनों के नाम उल्लखित किये है परन्तु उनके द्वारा नये नॉमिनी को बदलने की सूचना केन्द्रीय अनुज्ञापन अधिकारी (पश्चिम) मुंबई को नमूना लेने की दिनांक के पूर्व प्रस्तुत की गई हो ऐसा कोई सर्टिफाईड दस्तावेज प्रकरण के संबध में पेश नहीं किया है। इस आशय से नेस्ले इंडिया लि. के दोनों नॉमिनी सुव्या कुमार लिंगम एवं राजेंद्र के. राजपूत को प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। (ग) उपरोक्त प्रश्नांश (ख) अनुसार उक्त अभियोजन आदेश तात्कालिन अभिहित अधिकारी श्री आर.सी. पनीका खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला धार द्वारा प्रदान किया गया था। (घ) नेस्ले इंडिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं नमूने सें संबधित दस्तावेजो के आधार पर प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खाद्य अधिकारियों द्वारा अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
140. ( क्र. 2184 ) श्री कमलेश शाह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला धार द्वारा दिनांक 22.07.2014, 27.03.2014, 28.10.2013, 30.10.2013, 26.06.2013 को जाँच हेतु लिये नमूनों को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के जिले से बाहर ले जाकर पोस्ट ऑफिस से भेजे गए? (ख) भेजे गये नमूनों की पोस्ट ऑफिस की छायाप्रति देवें। (ग) इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला धार के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उक्त दिनांक को नमूने तत्कालिक सक्षम अधिकारी की मौखिक अनुमति के पश्चात् जिले के बाहर स्थिति पोस्ट आफिस सें भेजे गये। (ख) उक्त दिनांक को लिये गये नमूनों की पोस्ट ऑफिस की मूल प्रति माननीय सक्षम न्यायालयो में विचाराधीन प्रकरणो में संलग्न है। कार्यालय खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला धार में संधारित नमूनो सें संबधित पंजी रजिस्टर में दिनांक 22/07/2014 को लिये गये नमूनो की रजिस्टर्ड पोस्टल रसीद क्रमॉक RPA-CIO 19512103 IN/23/07/2014, दिनांक 27/03/2014 की रजिस्टर्ड पोस्टल रसीद क्रमॉक ACI- 1007838757 IN/28/03/2014, दिनांक 28/10/2013 की रजिस्टर्ड पोस्टल रसीद क्रमॉक RPA-ARI215349756IN/29/10/2013 दिनांक 30/10/2013 की रजिस्टर्ड पोस्टल रसीद क्रमॉक RPA-RI 215349800IN एवं दिनांक 26/06/2013 को लिये गये नमूनो की रजिस्टर्ड पोस्टल रसीद क्रमॉक RPA-ARI197827143 IN 27/06/2013 का अंकन है। (ग) शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
हमीदिया चिकित्सालय में पदस्थ हॉस्पिटल को-ऑर्डीनेटर्स
[चिकित्सा शिक्षा]
141. ( क्र. 2185 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में हॉस्पिटल को-ऑर्डिनेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन/फाइनेंस के पद स्वीकृत हैं? यदि नहीं, तो उक्त पदों पर संविदा नियुक्ति क्यों की गई? (ख) उपरोक्त अनुसार संविदा पर नियुक्त हॉस्पिटल को-ऑर्डिनेटर्स (एडमिनिस्ट्रेशन) के पद पर कार्यरत महिला द्वारा अधीक्षक/अधिष्ठाता हेतु सप्लायरों से कमीशन एकत्रित करने, नियमित कर्मचारियों के कार्यों का श्रेय लेने, शासकीय योजनाओं को अपने अपात्र मित्रों/परिजनों को नियम विरूद्ध लाभ पहुंचाने, कर्मचारियों के कार्यों जैसे अवकाश स्वीकृति, जी.पी.एफ. पदस्थापना इत्यादि में घूसखोरी कर महाविद्यालय की गोपनीय एवं आवश्यक वित्तीय जानकारियां प्रायवेट मेडिकल कालेजों को पहुंचाने की अनेकों शिकायतें विभाग में लम्बित हैं? (ग) यदि नहीं, तो उक्त को-ऑर्डिनेटर को चिकित्सालय की क्रय समितियों, जाँच समितियों, बैठकों, टेण्डर एवं ऑनलाइन पोर्टल के पासवर्ड, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित कर्मचारी/अधिकारी होने पर भी उक्त को-ऑर्डिनेटर को क्यों सम्मिलित किया जाता है? विधियुक्त/ नियमयुक्त कारण बताते हुए तत्संबंधित शासनादेश की प्रतियां भी उपलब्ध करायें।
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) अस्पताल प्रबंधन सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु को आर्डिनेटर हॉस्पिटल की हैसियत से शामिल किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मान. मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही
[चिकित्सा शिक्षा]
142. ( क्र. 2188 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जन शिकायत विवरणी एम.पी. समाधान पोर्टल के जन शिकायत क्रमांक 10123421 दिनांक 27.06.2017, क्रमांक 10124458 एवं 10124487 दिनांक 04.07.2017, क्रमांक 10123414 दिनांक 14.07.2017 एवं क्रमांक 10128344 दिनांक 28.07.2017 द्वारा माननीय मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त शिकायतों को प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं? उक्त शिकायतें विभाग को कब प्राप्त हुई? (ख) उपरोक्तानुसार प्राप्त शिकायतों पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा द्वारा कब-कब, क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों में उल्लेखित बिन्दुवार विस्तृत विवरण दें? (ग) क्या अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय द्वारा विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से सांठगांठ, मिलीभगत कर तरह-तरह से उपकृत करने के कारण मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त शिकायतों को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी के महत्वाकांक्षी एवं जन हितैषी पोर्टल को निष्प्रभावी बना दिया गया है?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित शिकायतों में प्राप्त प्रकरण क्रमांक 10128344, क्रमांक 10123414, क्रमांक 10124458, क्रमांक 10124484 एवं क्रमांक 10123421 के संबंध में अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 8430-34 दिनांक 16 नवम्बर, 2017 द्वारा जाँच समिति का गठन किया गया जाँच समिति का प्रतिवेदन अपेक्षित है। जाँचोपरांत जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जानकारी दी जा सकेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
विभागीय मंत्री के निर्देशों पर की गई कार्यवाही
[चिकित्सा शिक्षा]
143. ( क्र. 2189 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 21 जुलाई, 2017 के प्रश्न क्रंमांक 1676 के उत्तर (क) एवं (ग) जी हाँ एवं (घ) में कार्यवाही प्रचलन में है दर्शाया गया है। (ख) उपरोक्तानुसार क्या कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है? यदि हाँ, तो माननीय विभागीय मंत्री के पत्र दिनांक 12/06/2017 में दिये गए निर्देशों पर की गई कार्यवाही एवं निष्कर्षो से अवगत करावें? (ग) क्या मंत्रालय के कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय से व्यक्तिगत आर्थिक लाभ एवं तरह-तरह के उपकृत होकर प्रश्न दिनांक तक माननीय विभागीय मंत्री के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) विभागीय प्रमुख सचिव द्वारा अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल के विरूद्ध प्राप्त शिकायकतों की उच्च स्तरीय जाँच कब की गई। जाँच में क्या निष्कर्ष निकला एवं धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, फर्जी एवं अवैध नियुक्ति/पदोन्नति प्राप्त अधीक्षक डॉ. दीपक मरावी को प्रश्न दिनांक तक निलंबित क्यों नहीं किया गया है?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) कार्यवाही प्रचलन में है।
बड़वानी जिले के निजी स्कूलों की मान्यता के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
144. ( क्र. 2197 ) श्री रमेश पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में विगत 3 वर्षों में कितने निजी स्कूलों को प्रारंभ करने की मान्यता दी गई है? विधानसभा क्षेत्रवार वर्षवार बतावें। (ख) इनमें से कितने स्कूलों के पास स्वयं का भवन है या किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं? इन स्कूलों के पास कितने खेल मैदान एरिया हैं, जानकारी देवें? (ग) क्या कारण है कि बिना खेल मैदान के भी तत्कालीन समय में स्कूलों को मान्यता प्रदान की गई, जबकि खेल मैदान होने के नियम में शिथिलता कुछ दिन पूर्व ही दी गई? ऐसे मान्यता देने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बतावें? (घ) ऐसी अनियमितता करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। हाई/हायर सेकण्डरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में समाहित है। हाई एवं हायर सेकण्डरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में समाहित है। (ग) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञाप दिनांक 26.10.2012 के अनुक्रम में राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र 16.09.2013 के अनुसार खेल मैदान के स्कूल परिसर में ही होने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की गई है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्तर की किसी भी संस्था को बिना मापदण्डों की पूर्ति किये हुए मान्यता प्रदान नहीं की गई। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
महिदपुर वि.स. के लोन प्रकरणों के संबंध में
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
145. ( क्र. 2202 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा कितने ऋण प्रकरण बैंकों में भेजे गये? विगत 3 वर्षों की जानकारी देवें। (ख) इनमें से कितने ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये वर्षवार बतावें। (ग) क्या कारण है कि विभाग द्वारा स्वीकृत ऋण बैंकों द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये? इसके लिये विभाग ने क्या कार्यवाही की?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) बैंकों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही ऋण प्रकरण स्वीकृत किये जाते हैं। जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों एवं राज्य स्तरीय समिति की बैठकों में नियमित रूप से विभाग द्वारा नियमानुसार प्रकरणों को त्वरित स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये है।
संविलियन व पदोन्नति में अनियमितता पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
146. ( क्र. 2207 ) श्री बाला बच्चन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या डॉ. बी.आर. अंबेडकर रॉयल सोसायटी ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन टिमरनी जिला हरदा MCTE से मान्यता प्राप्त है की नहीं? यदि है तो मान्यता पत्रक की प्रमाणित प्रति देवें? (ख) यदि नहीं, तो किस आधार पर धार जिले के निसरपुर ब्लाक में कार्यरत शिक्षक दिलीप पाटीदार-लोहारी, संगीता दिलीप पाटीदार-निम्बोल तथा मनीषा पाटीदार-पिपल्या ने इस संस्था के डिप्लोमा से संविलियन तथा पदोन्नति किस आधार पर प्राप्त की? (ग) इनके संविलियन तथा पदोन्नति प्रक्रिया के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि शासन उन पर कब तक कार्यवाही कर इस प्रक्रिया को निरस्त करेगा? (घ) बड़वानी जिले में जिन स्थानों पर उपरोक्त संस्था के डिप्लोमा से संविलियन एवं पदोन्नति हुई है? उनकी सूची देकर बतावें कि उन स्थानों पर की गई प्रक्रिया कब तक निरस्त होगी? संबंधित अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) में अंकित संस्था से डिप्लोमा प्राप्त नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) बड़वानी जिले के संबंध में जाँच कराई जाकर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्कूल से बाहर बच्चे
[स्कूल शिक्षा]
147. ( क्र. 2208 ) श्री बाला बच्चन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं? ऐसे बच्चों की सूची उपलब्ध करायें। ऐसे बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए शासन द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं? ऐसे कार्यक्रमों की पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) बड़वानी जिले में बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए अशासकीय संस्थाओं, एन.जी.ओ. को दिये गये काम एवं उनको स्वीकृत की गई राशि का पृथक-पृथक विवरण नाम, पता सहित 01 जनवरी, 2015 से प्रश्न दिनांक तक दें? (ग) बड़वानी जिले के कितने प्राथमिक स्कूल शिक्षक विहीन हैं? कितनी शालाओं के केवल एक ही शिक्षक हैं, ऐसे स्कूलों के नाम गांव/शहर बतायें? यह भी बतायें कि ऐसे स्कूलों के लिए कितना स्टॉफ स्वीकृत है और रिक्त पदों को भरने के लिए प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) बड़वानी जिले के कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल नहीं है? कितने स्कूलों में लड़के/लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचालय, विकलांग बच्चों के लिए रैम्प एवं वाहन व्यवस्था नहीं है? उनके नाम बतायें। इस संबंध में प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही की जानकारी दें?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री (
कुँवर विजय
शाह ) : (क) बड़वानी
जिले में 23297 बच्चे
स्कूल से
बाहर है जिनकी
सूची की
जानकारी पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-'अ' अनुसार
है। ऐसे बच्चों
को स्कूल से
जोड़ने के
लिये आवासीय
विशेष
प्रशिक्षण
केन्द्र, गैर
आवासीय विशेष
प्रशिक्षण
केन्द्र, कस्तूरबा
गांधी बालिका
छात्रावास, बालिका
छात्रावास
एवं आवासीय
बालक छात्रावास
संचालित किये
जाते है। (ख) बड़वानी
जिले में बच्चों
को स्कूल से
जोड़ने के
लिये सत्र 2015-16 में
भारती फाउन्डेशन, गुड़गांव
द्वारा कार्य
किया गया है, जो स्व
वित्त पोषित
संस्था है, उन्हे
किसी भी
प्रकार की कोई
राशि प्रदान
नहीं की गई
है। (ग) बड़वानी
जिले में 357 शासकीय
प्राथमिक
विद्यालय
शिक्षक विहीन
है एवं 596
शासकीय
शालाओं में एक
ही शिक्षक है, स्कूलों
के नाम की
जानकारी पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-'ब' अनुसार
है। शिक्षा का
अधिकार
अधिनियम के
प्रावधान के
अनुसार
शिक्षकों की
संख्या
छात्रों की
संख्या के
मान से
निर्धारित
होती है। (घ) बड़वानी
जिले की 1881
प्राथमिक एवं 488 माध्यमिक
शालाओं में
बाउन्ड्रीवॉल
नहीं है।
जानकारी पुस्तकालय
में रखे परिशिष्ट
के प्रपत्र-'स' अनुसार
है। जिले के
समस्त
शासकीय
प्राथमिक एवं
शासकीय माध्यमिक
विद्यालयों
में शौचालय
एवं रैम्प की
व्यवस्था
है। विकलांग
बच्चों के
लिये वाहन का
प्रावधान
नहीं है अपितु
नियमानुसार
शासकीय
शालाओं में
अध्ययनरत
पात्र बच्चों
को परिवहन भत्ता
दिये जाने का
प्रावधान है।
बाउन्ड्रीवॉल
विहीन शालाओं
में बाउन्ड्रीवॉल
स्वीकृत
करने के लिये
जिले की
वार्षिक
कार्ययोजना
में प्रस्ताव
भारत शासन की
स्वीकृति
हेतु प्रेषित
किया था परन्तु स्वीकृति
प्राप्त नहीं
हुई।
धार जिले में बगैर परीक्षा लिए B.R.C. की पदस्थी
[स्कूल शिक्षा]
148. ( क्र. 2211 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में बगैर परीक्षा लिए कितने B.R.C. की नियुक्तियां की गई है? विगत 3 वर्षों की जानकारी देवें? ये अभी कहाँ पदस्थ हैं? (ख) कारण बतावें कि ऐसा क्यों किया गया? प्रत्येक प्रकरण की जानकारी देवें। जिन अधिकारियों द्वारा नियुक्तियां की गई उनके नाम, पदनाम सहित देवें? (ग) कब तक ऐसी नियुक्तियां निरस्त कर दी जावेंगी? ऐसी नियुक्तियां करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) धार जिले में विगत 3 वर्षों में बगैर परीक्षा लिये किसी भी बी.आर.सी. की नियुक्ति नहीं की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उदभूत नहीं होता।
धार जिले के मॉडल स्कूलों हेतु आवंटित राशि
[स्कूल शिक्षा]
149. ( क्र. 2212 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/माडल स्कूल/बजट/95/2017/242 दि. 27.07.17 के परिपालन में धार जिले के माडल स्कूलों के हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? (ख) धार जिले के मॉडल स्कूलों द्वारा इस आवंटित राशि में से कितनी राशि किन कार्यों पर व्यय की गई? समस्त बिलों की छायाप्रति सहित देवें। (ग) ऐसे कितने माडल स्कूल हैं, जिनका निर्माण पूर्ण हो चुका है, लेकिन वे अभी प्रारंभ नहीं हुए है क्यों? (घ) इसके जवाबदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही कर इन्हें प्रारंभ कराएगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 पर ''क'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 पर ''ख'' अनुसार है। जिलों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) धार जिले में 12 मॉडल स्कूलों का निर्माण कार्य पूर्ण है। 04 स्थानों पर विद्युत कनेक्शन न होने के कारण पेयजल समस्या आदि होने से यहाँ मॉडल स्कूल का संचालन स्वयं के भवन में अभी आरंभ नहीं हुआ है। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में शेषांश उपस्थित नहीं होता।
जिला व राज्य बीमारी सहायता निधि के प्रकरणों की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
150. ( क्र. 2215 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवम्बर 2017 की स्थिति में सागर, जिले में राज्य बीमारी सहायता निधि से चिकित्सा हेतु स्वीकृति बावत किन-किन के कितने प्रकरण कब से लंबित हैं? प्रकरणवार कारण बतावें? (ख) राज्य व जिला बीमारी सहायता निधि के प्रकरणों की स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं? क्या इन प्रकरणों की स्वीकृति को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की भांति शीघ्रता से किये जाने हेतु योजना बनाई जावेगी, ताकि मरीज समय से इलाज करा सकें? नहीं तो क्यों? (ग) क्या उक्त निधि के चिकित्सा प्रकरणों की स्वीकृति की सूचना तीन दिवसों की सीमा में मरीज व संबंधित चिकित्सा संस्थान को दी जावेगी? ताकि सूचना के आधार पर ही ईलाज प्रांरभ हो सके?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) कोई प्रकरण लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) राज्य बीमारी सहायता निधि अन्तर्गत प्रकरण 3 से 7 दिवस के भीतर निराकृत किये जा रहे है। उक्त योजना को ऑनलाईन किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) हां। तत्काल सूचना दी जा रही है।
दोषी संविदा लिपिक को बचाया जाना
[स्कूल शिक्षा]
151. ( क्र. 2216 ) श्री हर्ष यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्द्र सतना में संविदा पर कितने लिपिक/एकाउण्टेंट पदस्थ है? नियुक्ति दिनांक सहित विवरण दें। क्या संविदा लिपिक को भ्रष्टाचार के प्रकरण में सेवा से पृथक किया गया था? यदि हाँ, तो क्या सेवा से पृथक लिपिक को पुन: नियुक्ति प्रदान की गई है? क्यों? (ख) क्या सेवा समाप्ति के बाद भी उक्त व्यक्ति लिपिक के तौर पर सितम्बर 2017 तक सेवारत रहा? यदि हाँ, तो बर्खास्त कर्मचारी को निरंतर सेवा में बनाये रखने हेतु कौन-कौन उत्तरदायी है? नाम व पद बतावें। (ग) क्या उक्त वर्णित लिपिक को पुन: 21/09/2017 को सेवा से पृथक किया गया है? यदि हाँ, तो क्या उक्त आदेश में संपूर्ण न्यायालयीन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? स्पष्ट आदेश जारी न करने हेतु कौन उत्तरदायी है? (घ) क्या उक्त अस्पष्ट आदेश के कारण दोषी लिपिक को मा. न्यायालय से स्थगन प्राप्त हुआ है? तो क्या मा. न्यायालय को सभी सही तथ्यों से अवगत कराकर स्टे हटाने का निवेदन किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला शिक्षा केन्द्र सतना में 01 एकाउण्टेंट एवं 02 लिपिक संविदा आधार पर पदस्थ है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। लिपिक श्री रामजी पटनहॉ की क्रय में अनियमितता के कारण कलेक्टर सतना द्वारा संविदा समाप्त की गई थी। संविदा समाप्ति आदेश के विरूद्ध श्री पटनहॉ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में डब्ल्यू पी क्रमांक 4480/96 एवं उक्त याचिका से उदभूत अवमानना प्रकरण क्रमांक 95/99 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दि. 26.10.99 के अनुक्रम में पुन: श्री पटनहॉ को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/डीपीईपी/स्था;/99/826 दिनांक 30.11.99 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। (ख) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना प्रकरण में पारित आदेश दि. 26.10.99 के अनुक्रम में श्री रामजी पटनहॉ दिनांक 30.11.99 को नियुक्ति प्रदान की गई तथा प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर संबंधित का कार्य सन्तोषजनक होने से जिला स्तरीय नियुक्ति समिति के अनुमोदन उपरांत अन्य संविदा कर्मचारियों की भांति श्री पटनहॉ की संविदा नियुक्त में भी वृद्धि की जाती रही है। अत: कोई व्यक्गित रूप से दोषी नहीं है। (ग) जी हाँ। दिनांक 21.9.2017 को आयोजित जिला स्तरीय नियुक्ति समिति की बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में श्री पटनहॉ को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1370 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा संविदा समाप्ति की गई। समिति द्वारा लिये गये निर्णय का स्पष्ट उल्लेख कर श्री पटनहॉ की संविदा समाप्ति संबंधी आदेश जारी किया गया। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) संविदा समाप्ति आदेश दिनांक 17.10.2017 के विरूद्ध श्री पटनहॉ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर डब्लयू.पी. क्रमांक 17209/2017 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2017 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
जानकारी उपलब्ध कराये जाने
[स्कूल शिक्षा]
152. ( क्र. 2227 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रमसा द्वारा कन्या हाई स्कूल डभैरा एवं गहिलवर को कितनी राशि देवेन्द्र पाठक प्राचार्य की पदस्थी अवधि में संस्था को आवंटित की गई? अवधिवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) की शालाओं में उक्त अवधि में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं की कुल संख्या बतायें? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) की अवधि में उक्त संस्थाओं को कुल कितनी साइकिल अथवा साइकिल हेतु राशि अध्ययनरत छात्र- छात्राओं को देने हेतु प्राप्त हुई है तथा कितनी छात्र-छात्राओं को सायकल/राशि वितरण की गई? (घ) रमसा से प्राप्त राशि को व्यय करने के नियम क्या थे? क्या उक्त राशि के भुगतान हेतु शिक्षक पालक संघ के पारित प्रस्ताव से राशि आहरण एवं व्यय किया जाना था? यदि हाँ, तो राशि निकालने के पूर्व पारित प्रस्ताव, भुगतान प्राप्त की गई राशि की जानकारी कैशबुक, केशबुक के आधार पर उपलब्ध करावें। यदि उक्त योजना की राशि नियम विरूद्ध निकाली गई है तो श्री पाठक के विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही करेगें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) रा.मा.शि.अभि. से प्राप्त राशि को व्यय करने के निर्देश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। कैशबुक एवं प्रस्ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। प्रकरण की जाँच कर दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जायेगी।
जानकारी देने बावत्
[स्कूल शिक्षा]
153. ( क्र. 2228 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रीवा में ए.पी.एस. विश्वविद्यालय रीवा के शिक्षा संकाय के अध्ययन मण्डल दिनांक 09.02.2016 के द्वारा एम.एड. द्वितीय वर्ष कोर्स के लिये पाठ्यक्रम के निर्धारण अनुसार रीवा एवं शहडोल संभाग के 15 शिक्षकों को जुलाई 2015 में प्रवेश दिया गया था तथा महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम के निर्धारण बिना ही फरवरी 2016 में यानी 8 माह तक एम.एड. की कक्षाएं संचालित थी। राष्ट्रीय अध्ययन शिक्षा परिषद के नियमानुसार एम.एड. में प्रतिवर्ष न्यूनतम शैक्षणिक कार्य 200 दिवस निर्धारित है ए.पी.एस. विश्वविद्यालय द्वारा एन.सी.टी.ई. के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एम.एड. द्विवर्षीय कोर्स के प्रथम वर्ष परीक्षा 200 कार्य दिवस उपरांत फरवरी 2017 में कराई गई तथा परीक्षा परिणाम मई 2017 के प्रथम सप्ताह में घोषित किया गया एम.एड. सत्र 2015-17 के अध्ययनरत् शिक्षकों को शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा द्वारा 15 मई, 2017 को ही पदांकित विद्यालयों के लिये मुक्त कर दिया गया। (ख) प्रश्नांश (क) हाँ तो विश्वविद्यालय द्वारा एम.एड. पाठ्यक्रम निर्धारण के बाद भी प्रथम वर्ष की परीक्षा दिनांक 31.01.2017 से 16.02.2017 प्रायोगिक परीक्षा 16 मार्च, 2017 को पूर्ण होने तक परीक्षा परिणाम की घोषणा मई 2017 के अनुसार सत्र 2015-17 के एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों के द्वितीय वर्ष का शैक्षणिक कार्य न्यूनतम 200 कार्य दिवस का पूरा हुआ। रीवा एवं शहडोल संभाग के शिक्षकों को एम.एड. की डिग्री कब प्राप्त होगी। (ग) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में शासन के आवश्यक दिशा-निर्देश न जारी होने से शिक्षकों द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में डब्ल्यु.पी. पिटीशन 6077-2017 के आर्डर दिनांक 19.05.17 एवं शुद्धि पत्र आर्डर दिनांक 23.06.2017 द्वारा एम.एड. सत्र 2015-17 प्रवेश नीति संबंधी शासनादेश दिनांक 20.05.2015 को निरस्त करते हुए राज्य शासन से प्रशिक्षण अवधि बढ़ाकर द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण कराने का निर्देश है बताएं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) हाँ तो बताएं कि शिक्षा महाविद्यालय रीवा द्वारा एम.एड. सत्र 2015-17 का पाठ्यक्रम कब तक पूरा करा दिया जावेगा समय-सीमा बतायें। तथा दोषी अधिकारी के विरूद्ध कौन सी कब दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। सत्र 2015-17 में एम.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम एन.सी.टी.ई. के मापदण्ड अनुसार निर्धारित सत्रावधि में पूर्ण किया गया है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश 'क' अनुसार।
निर्माण कार्यों के संबंध में
[पर्यटन]
154. ( क्र. 2235 ) श्री मुकेश नायक : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले की पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2013 से 2017 तक कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये एवं कौन-कौन से निर्माण कार्यवार लंबित हैं वर्षवार, कार्य जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या पवई विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा लंबित निर्माण कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुये हैं? कारण सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) पन्ना जिले की पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013 से 2017 तक कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये हैं? सूचीवार बतायें।
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार। वर्तमान में कोई कार्य लंबित नहीं है। (ख) वर्तमान में कोई निर्माण कार्य लंबित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार।
चिकित्सालयों में औषधि क्रय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
155. ( क्र. 2236 ) श्री मुकेश नायक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले की पवई विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत पवई एवं जनपद पंचायत शाहनगर के चिकित्सालयों में वित्तीय वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी औषधि (दवाई) क्रय हेतु विभिन्न मदों में पृथक-पृथक कितनी राशि आवंटित हुई? मदवार, दिनांकवार बतायें। (ख) उपरोक्तानुसार प्राप्त बजट के विरूद्ध कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? मदवार बतावें एवं कितने देयक किन-किन शाखाओं में लंबित हैं एवं क्यों? (ग) पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने चिकित्सालयों में औषधि क्रय हेतु कितनी वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं? वित्तीय शक्तियों की प्रति उपलब्ध करावें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) संचालनालय द्वारा राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवंटित की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “अ“ अनुसार है। पवई विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत पवई एवं जनपद पंचायत शाहनगर के लिये कोई राशि अलग से आवंटित नहीं की जाती है। (ख) उपरोक्तानुसार प्राप्त बजट के विरूद्ध व्यय की गई राशि एवं लंबित देयकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “अ“ एवं प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) वित्तीय शक्तियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “स“ अनुसार है।
बाउण्ड्रीवॉल निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
156. ( क्र. 2237 ) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले की विधानसभा क्षेत्र पवई अंतर्गत जनपद पंचायत शाहनगर एवं पवई के ऐसे कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल हैं जिनमें बाउण्ड्रीवॉल नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) विभाग द्वारा स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण हेतु कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है वर्षवार, स्कूलवार जानकारी उपलब्ध करावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) पन्ना जिले के विधानसभा क्षेत्र पवई अंतर्गत जनपद पंचायत शाहनगर एवं पवई में जिन प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल नहीं है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' हाई एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं हेतु जिले के वार्षिक कार्य योजना 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में बाउण्ड्रीवॉल के प्रस्ताव भारत शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया था। भारत शासन से स्वीकृति अप्राप्त रही। जिला खनिज कोष से भी 20 शासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये जिस पर स्वीकृति अप्राप्त है। हाई एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है (ग) विधानसभा क्षेत्र पवई अंतर्गत स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण हेतु वर्ष 2015-16, 2016-17 में अनुदान स्वीकृत नहीं हुआ है।
पिछड़ा वर्ग को रोजगार एवं स्व-रोजगार
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
157. ( क्र. 2241 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के रूप में कितनी जातियां अधिसूचित हैं वर्ष 2004 से प्रश्न दिनांक तक कितनी जातियों को पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित कर शामिल किया गया हैं? इस अवधि में कितनी जातियों को पिछड़ा वर्ग से हटाया गया है? (ख) प्रदेश में कितनी और कौन-कौन सी जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन है। पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने लोगों को 1 जनवरी, 2014 से स्व-रोजगार योजना से लाभांवित किया गया है? (घ) प्रदेश में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग और विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति के कितने लोगों को स्वरोजगार हेतु 1 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक 50 लाख रूपये से अधिक के ऋण वितरित स्वीकृत कर संपूर्ण ऋण वितरित किया है?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। वर्ष 2004 से प्रश्न दिनांक तक 04 जातियों को राज्य की पिछड़ा वर्ग सूची में अधिसूचित किया गया है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। वर्ष 2004 से प्रश्न दिनांक तक 01 जाति को राज्य की पिछड़ा वर्ग सूची से विलोपित किया गया, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र चार अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र पाँच अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (घ) की जानकारी निरंक है।
कटनी जिले में शिकायतों एवं अनियमित्तयो पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
158. ( क्र. 2280 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कटनी जिले में किराये के वाहनों के संलग्नीकरण, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति एवं नियमितीकरण तथा अन्य विषयों की अनियमितताओं के सम्बन्ध में शासन, विभाग एवं जिला स्तर पर विगत दो वर्षों में किन-किनके द्वारा क्या-क्या शिकायतें कब-कब की गयी? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत शिकायतों की कब-कब, किन-किनके द्वारा क्या जाँच की गयी, जाँच के प्रतिवेदन क्या थे एवं जाँच के क्या परिणाम रहे और प्रश्न दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? शिकायतवार प्रकरणवार बताये। (ग) प्रश्नांश (क) के तहत क्या जिले में किराये से संलग्न वाहनों में से कई वाहन, विभाग में कार्यरत शासकीय सेवको के परिवारजनों, रिश्तेदारों के हैं और पदोन्नत/ नियमित किये गए कई कर्मचारी भी कार्यरत शासकीय सेवकों के रिश्तेदार हैं? यदि हाँ, तो क्या वाहनों के संलग्नीकरण, कर्मचारियों के नियमितीकरण में अनियमितताओं की समग्र जाँच करवायी जाएगी? यदि नहीं, तो क्या सक्षम प्राधिकारी का ऐसा न होना सत्यापित किया जायेगा? (घ) कटनी जिले में शासकीय कार्यों, कार्यक्रमों में किन-किन अनियमितताओं की शासन स्तर एवं जिला स्तर पर विगत तीन वर्षों में किन प्राधिकारियों द्वारा कब-कब जाँच की गयी? जाँच के प्रतिवेदन क्या थे? जाँच के क्या परिणाम रहे? क्या कार्यवाही अब तक की गयी? जाँच/प्रकरणवार बतायें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, मात्र एक वाहन टैक्सी वाहन शासकीय सेवक के पिता के नाम पर पंजीकृत है। पदोन्नत/नियमित किये गये कर्मचारियों में से दो कर्मचारी शासकीय सेवको के रिश्तेदार है। अनुबंधित वाहनों के संलग्नीकरण के सबध में जाँच पूर्ण एवं कर्मचारियों के नियमितिकरण के सबंध में जाँच प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्ष 2014 में महालेखाकार ग्वालियर के ऑडिट दल द्वारा फ्लाईकिंग कोरियर कटनी को दोहरा भुगतान सबंधी जाँच शिकायत के अनुक्रम में दिनांक 17/10/2014 में संबंधित कर्मचारियों को निलबिंत किया गया एवं संभागीय संयुक्त संचालक जबलपुर द्वारा दिनांक 07/09/2015 को विभागीय जाँच पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यवाही निर्णय हेतु प्रचलन में है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
159. ( क्र. 2281 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम के एवं म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल के कितने विद्यालय संचालित है? इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कितने विद्यार्थी अध्ययनरत् है? इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करने की वर्तमान में क्या शासनादेश है? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए वर्तमान में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती हैं एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये आवेदन की क्या प्रक्रिया है तथा विद्यालय एवं शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाती हैं और इसके लिए कौन-कौन शासकीय सेवक उत्तरदायी होते हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत शिक्षा सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं वर्षवार बतायें। (घ) प्रश्नांश (ख) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त न होने, उनके अधिकार से वंचित करने पर किन-किन पर, क्या जिम्मेदारी निर्धारित कर, कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला कटनी अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्ध 84 शासकीय हाई स्कूल, 74 शासकीय हायर सेकेण्ड्री, 36 अशासकीय हाई स्कूल, 55 अशासकीय हायर सेकेण्ड्री तथा सी.बी.एस.ई. से संबद्ध 02, केन्द्रीय विद्यालय 01, नवोदय विद्यालय 11, अशासकीय विद्यालय संचालित है। जिला अन्तर्गत 1296 शा.प्रा. तथा 527 मा.शा. एवं 296 अशासकीय शाला (कक्षा 1 से 8) संचालित है। प्रश्नांश अनुसार दर्ज विद्यार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'एक' अनुसार है। समेकित छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने के निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'दो' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'तीन' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'एक' अनुसार है। (घ) उत्तरांश “ग” के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
रोगी कल्याण समिति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
160. ( क्र. 2288 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय अस्पताल मुलताई की रोगी कल्याण समिति के आय एवं व्यय का पूरा ब्यौरा वर्ष 2015 से आज दिनांक तक का पृथक-पृथक में दें। (ख) बिन्दु (क) के अनुसार यह बतायें की 01 जनवरी, 2015 से आज दिनांक तक रोगी कल्याण समिति शासकीय अस्पताल मुलताई की आय कितनी हुई? कुल राशि बतायें। व्यय की गई कुल राशि बतायें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) रोगी कल्याण समिति मुलताई की वर्ष 2015 से आज दिनांक तक की आय-व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-
क्र. |
वर्ष |
प्रारंभिक शेष |
वार्षिक आय |
योग |
व्यय |
शेष |
1. |
2015 |
0 |
67740 |
67740 |
67487 |
253 |
2. |
2016 |
253 |
281610 |
281863 |
281863 |
0 |
3. |
2017 |
0 |
283620 |
283620 |
271101 |
12519 |
(ख) रोगी कल्याण समिति मुलताई की वर्ष 2015 से आज दिनांक तक की आय-व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :- कुल आय :- रूपये 632970/- कुल व्यय :- रूपये 620451/-.