|  |  | नियम | 
            
            
                |  |  |  | 
       
        
        |  |  |  | 
        
                     | 35. | (1) | मंत्री को संबोधित प्रश्न लोक कार्य के संबंध में होगा, जिससे वह पदेन संबद्ध हो,
                या शासन के | 
            
                |  |  | संबंध में होगा, जिसके लिये वह उत्तरदायी हो या लोक संबंध के विषय के बारे में होगा,
                    जो | 
            
                |  |  | उसकी विशेष जानकारी में हो, | 
            
                |  |  |  | 
        
            |  | (2) | मंत्री को छोड़कर अन्य सदस्य को संबोधित प्रश्न किसी विधेयक, संकल्प अथवा सभा के
                कार्य | 
            
                |  |  | से संबंधित अन्य विषय से संबंधित होगा, जिसके लिये वह सदस्य उत्तरदायी हो, | 
        
            |  |  |  | 
            
                | 36. |  | इस हेतु कि प्रश्न ग्राह्य हो सके व निम्नलिखित शर्तों का समाधान करेगा अर्थात :- | 
         
            |  | (1) | वह स्पष्टत: तथा ठीक-ठीक अभिव्यक्त किया जावेगा और उसमें साधारणत: दो सौ शब्दों
                से | 
            
                |  |  | अधिक नहीं होंगे. | 
         
            |  |  |  | 
         
            |  | (2) | उसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा, जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिये सर्वथा आवश्यक
                न | 
            
                |  |  | हो. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (3) | यदि उसमें कोई कथन हो, तो सदस्य को उस कथन की परिशुद्धता के लिये उत्तरदायी होना
                    पड़ेगा. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (4) | उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं
                    होंगे, | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (5) | उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि संबंधी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापन
                    के समाधान | 
            
                |  |  | के लिये नहीं पूछा जायेगा या सांविधिक नियम या उपविधि का वैधिक निर्वचन नहीं पूछा जायेगा. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (6) | उसमें किसी ऐसे तथ्य विषय का उल्लेख न होगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लंबमान हो
                    तथा | 
            
                |  |  | उसमें न्यायालय के विनिश्चय पर अभ्युक्ति न की जावेगी, | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (7) | वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा, जो मुख्यत: राज्य शासन का विषय न हो, | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (8) | वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा, जो मुख्यत: किसी स्थानीय प्राधिकारी का विषय हो
                    जब तक | 
            
                |  |  | कि उसमें शासन द्वारा कोई हस्तक्षेप न हो चुका हो या हस्तक्षेप के लिये युक्तियुक्त
                    आधार न हो | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (9) | उसमें किसी व्यक्ति के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण
                    के | 
            
                |  |  | बारे में उल्लेख नहीं किया जावेगा. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (10) | उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र व आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जायेगी, जिसके आचरण | 
            
                |  |  | पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (11) | उसमें तुच्छ विषय पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी तथा वह अनिश्चित या अर्थहीन नहीं होगा. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (12) | उसमें साधारणत: विगत इतिहास के विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जावेगी तथा उसमें ऐसी | 
            
                |  |  | जानकारी नहीं मांगी जायेगी, जो प्राप्त दस्तावेजों या साधारण निर्देश ग्रंथों में
                    दी गई हो. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (13) | वह राज्य शासन के अधीन सेवायुक्त किसी व्यक्ति से संबंद्ध सेवा विषय से संबंधित
                    न होगा, | 
            
                |  |  | जब तक की अध्यक्ष उस विषय को पर्याप्त महत्व का न समझें. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (14) | वह उन विषयों को आंदोलित नहीं करेगा, जिन पर प्रथमत: राज्य शासन को आवेदन पत्र करना | 
            
                |  |  | चाहिये. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (15) | उसका ऐसे विषयों से संबंध न होगा जो अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हो, | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (16) | उसमें ऐसी नीति के प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे जो इतने विस्तीर्ण हों कि प्रश्न के
                    उत्तर की सीमा | 
            
                |  |  | के भीतर ना आ सके. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (17) | उसमें ऐसे प्रश्नों की सारत: पुनरोक्ति नहीं की जायेगी, जिनके उत्तर पहले दिये जा
                    चुके हो, या | 
            
                |  |  | जिनका उत्तर देना अस्वीकार कर दिया गया हो. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (18) | जब प्रश्न की रचना समाचार पत्रों में प्रकाशित सम्वाद का निर्देश करते हुए की जाये,
                    तब उस | 
            
                |  |  | प्रश्न में उस विषय का स्पष्ट उल्लेख होगा, जिस पर जानकारी मांगी गई हो और उसमें
                    केवल | 
            
                |  |  | समाचार सम्वाद की सत्यता के बारे में नहीं पूछा जायेगा. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (19) | उसमें साधारणत: ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायेगा, जो न्यायिक या अर्द्धन्यायिक
                    कृत्य | 
            
                |  |  | करने वाले किसी सांविधिक न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच | 
            
                |  |  | या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन
                    हो. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (20) | वह परिणामत: संक्षिप्त भाषण नहीं होगा या जानकारी देने तक सीमित नहीं होगा, 
                    और उसकी
                    रचना | 
            
                |  |  | इस प्रकार नहीं 
                    की जायेगी कि वह स्वयं अपना उत्तर सुझाये या विशिष्ट दृष्टिकोण व्यक्त करें : 
                    और | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (21) | उसमें सुझाव करने का अभिप्राय न होगा. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  |  |  | 
            
                | 37. |  | जिन विषयों पर भारत सरकार और राज्य शासन के बीच वाद-विवाद चल रहा हो या चल चुका | 
            
                |  |  | हो. उनके बारे में तथ्य विषयों को छोड़कर कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा और उत्तर
                    तथ्य कथन | 
            
                |  |  | तक ही सीमित होगा. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  |  |  | 
            
                | 38. |  | अध्यक्ष, विनिश्चित करेगा कि कोई प्रश्न या उसका कोई भाग इन नियमों के अधीन ग्राह्य
                    है | 
            
                |  |  | अथवा नहीं और वह प्रश्न या उसके किसी भाग को अस्वीकृत कर सकेगा, जिससे उसकी राय | 
            
                |  |  | में प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरूपयोग या इन नियमों का उल्लंघन होता हो. | 
            
                |  |  | परंतु वह उसके रूप में संशोधन भी कर सकेगा और संबंधित सदस्य को उसे संशोधित करने 
                    का अवसर दे सकेगा. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  |  | अध्यक्ष के स्थायी आदेश- अन्य
                        मुख्य शर्तें : | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (1) | प्रश्न में व्यापक स्वरूप की तथा राज्य व्यापी विस्तृत जानकारी नहीं चाही जावेगी. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (2) | प्रश्न व्यक्ति विशेष अथवा प्रकरण विशेष की पैरवी के रूप में नहीं होगा. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (3) | प्रश्न एक ही विषय तक सीमित होगा, | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (4) | प्रश्न में छोटा-छोटा अनावश्यक ब्यौरा नहीं चाहा जावेगा. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (5) | प्रश्न अत्यंत सामान्य रूप का न होगा. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (6) | प्रश्न ऐसे विषय का न होगा, जिसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों अथवा संबंधित विभागों
                    से | 
            
                |  |  | अन्यथा प्राप्त की जा सकती हो. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  | (7) | प्रश्न में राज्य शासन अथवा स्वायत्त शासन संस्थाओं के सेवा विषयक दैनदिन कार्यों
                    से | 
            
                |  |  | संबंधित जानकारी नहीं चाही जावेगी. | 
            
                |  |  |  | 
            
                |  |  |  | 
            
            | प्रमुख सचिव, | 
            
                |  | 
            
                | मध्यप्रदेश
                        विधान सभा | 
            
                |  | 
            
                | 
 |