मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
जून, 2018 सत्र
सोमवार, दिनांक 25 जून, 2018
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
विद्यालयों
में पेयजल/शौचालय/विद्युत
व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
1. ( *क्र. 455 ) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अटेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी वर्ग के शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के शासकीय भवन बन चुके हैं? यदि नहीं, तो किन-किन स्कूलों के भवन नहीं हैं? जिन विद्यालयों के भवन नहीं हैं, उन्हें किन भवनों में लगाया जा रहा है? सूची सहित विवरण दिया जावे। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या संचालित सभी विद्यालयों के भवनों में छात्र-छात्राओं के उपयोग हेतु पेयजल, शौचालय की व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो किन-किन भवनों में उक्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है? कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? सुविधाओं के अभाव में छात्रों द्वारा कैसे अध्ययन किया जा रहा है? (ग) उपरोक्त सभी प्रकार के विद्यालयों के शासकीय भवनों में क्या विद्युत कनेक्शन लिये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या उस विद्युत कनेक्शन से संबंधित विद्यालयों में विद्युत की आपूर्ति हो रही है? ऐसे कितने सभी प्रकार के विद्यालय शेष हैं, जिनमें विधिवत विद्युत का कनेक्शन नहीं लिया गया है और कब तक लिया जावेगा? क्या इसके लिये बजट का प्रावधान अथवा स्थानीय स्तर पर कोई निधि आरक्षित की गई है? पूर्ण विवरण सहित जानकारी दी जाये।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है तथा हाई/हाई सेकेण्डरी शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में समस्त 579 शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था है, जिनमें से 33 शौचालय मरम्मत योग्य हैं, जिनकी मरम्मत शाला प्रबंध समिति द्वारा की जाती है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नही है। सुविधाओं के अभाव में छात्रों का अध्ययन प्रभावित नही हो रहा है। संचालित सभी शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं में पेयजल एवं शौचालयों की सुविधा उपलब्ध है। (ग) अटेर विधानसभा क्षेत्र के कुल 579 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में से 9 विद्यालयों में विद्युत कनेक्श्न की सुविधा है एवं विद्युत की आपूर्ति हो रही है। शेष 570 विद्यालयों में विद्युत कनेक्श्न नहीं है। राज्य मद से मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही प्रचलन में है। बजट की उपलब्धता के आधार पर शालाओं में विद्युत कनेक्शन किया जा सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नही है। 07 शासकीय हाईस्कूलों में एवं 03 हायर सेकेण्डरी शालाओं में विद्युत व्यवस्था नही है। संचालित सभी शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं में दिसम्बर 2018 तक विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
शासकीय विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत
[स्कूल शिक्षा]
2. ( *क्र. 6 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आलोट विधानसभा क्षेत्र के ताल शासकीय माध्यमिक विद्यालय भवन की हालत जर्जर हो चुकी है। यदि हाँ, तो अब तक शासन ने उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की? (ख) आलोट विधानसभा क्षेत्र में अन्य कितने प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण की आवश्यकता है एवं तत्संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) वर्णित भवन का कार्य क्या वर्षा पूर्व पूर्ण कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न नहीं उठता। (ख) आलोट विधानसभा क्षेत्र में 27 प्राथमिक एवं माध्यमिक भवनों की मरम्मत तथा 09 प्राथमिक एवं माध्यमिक भवनों के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना 2018-19 में सम्मिलित किये गये हैं। स्वीकृति अप्राप्त है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न नहीं उठता।
किला गेट से लहार चौराहा तक मार्ग का निर्माण
[लोक निर्माण]
3. ( *क्र. 359 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किला गेट से लहार रोड चौराहा भिण्ड में सड़क मार्ग का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ? कब पूर्ण होना था, प्रश्न दिनांक तक कितना कार्य पूर्ण हुआ? कार्य की धीमी गति से होने के क्या कारण हैं? इसके लिये कौन दोषी है? कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत क्या मार्ग निर्माण में उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भिण्ड की अरूचि के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है? समयावधि पूर्ण होने के उपरांत कार्य पूर्ण न होने के कारण किसके विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई? छायाप्रति सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) में किस निर्माण एजेंसी को कितनी राशि का कब भुगतान किया गया? क्या सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) में कब तक कार्य पूर्ण हो जायेगा? विलम्ब से कार्य होने के कारण किसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) दिनांक 10.08.2016 को। दिनांक 29.06.2017 को। प्रश्नांश दिनांक तक 70 प्रतिशत। कार्य की धीमी गति होने के निम्न कारण हैं :- प्रशासन द्वारा विलंब से दिनांक 23.03.2018 को अतिक्रमण हटाया, जिसका मलबा नगर पालिका द्वारा वर्तमान तक नहीं हटाया गया। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क. भिण्ड द्वारा विद्युत पोल शिफ्ट नहीं किये हैं। नगर पालिका भिण्ड द्वारा सीवर लाईन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है एवं ठेकेदार के द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण। इसके लिये कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं होता है। (ख) जी नहीं। ठेकेदार के विरूद्ध अनुबंध में निहित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की गई जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मे. मूलचन्द जैन को चलित देयकों के माध्यम से प्रथम देयक राशि 2526114.00, दिनांक 02.10.2016, द्वितीय चल देयक राशि 3088419.00, दिनांक 20.01.2017, तृतीय चल देयक राशि 1333101.00, दिनांक 09.04.2017 एवं चतुर्थ देयक राशि 3191762.00, दिनांक 16.05.2018 कुल राशि 10139396.00 का भुगतान किया गया है। भुगतान हेतु कार्यपालन यंत्री भिण्ड सक्षम है। अनुमति की आवश्यकता नहीं है। (घ) कार्य दिनांक 31.12.2018 तक पूर्ण होना संभावित है। विलंब से कार्य पूर्ण होने पर अनुबंध में निहित शर्त अनुसार गुण-दोष के आधार पर ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
फर्जी अनुज्ञा पत्र मामले की जाँच व कार्यवाही
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
4. ( *क्र. 503 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 4817, दिनांक 20.03.2018 के (ख) उत्तर अनुसार शासन ने E.O.W. को जाँच सौंपने के बाद पत्राचार क्यों नहीं किया? लगभग तीन वर्ष होने के बाद भी प्रारंभिक जाँच स्तर पर मामला लंबित रहने पर विभाग ने E.O.W. से इसके लिए निवेदन क्यों नहीं किया? यदि किया है तो पत्राचार की छायाप्रति देवें। (ख) उपरोक्तानुसार प्रश्न (ग) के उत्तर में वर्णित फर्मों में कुछ के लाइसेंस निरस्त किए, कुछ के नहीं किए गए, कई फर्मों से राशि वसूली लंबित है, ऐसा क्यों? लंबित राशि की जानकारी फर्मवार, जिलावार देवें। (ग) इनसे वसूली कब तक होगी? यदि नहीं, तो क्यों? इसमें वर्णित आरोपी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (घ) जिन फर्मों पर F.I.R. नहीं की गई, उसके कारण बतावें। यह कब तक होगी? यह जाँच कब तक पूर्ण होगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब', 'स' एवं 'द' अनुसार है। (ग) जिन लंबित फर्मों पर कार्यवाही की जाना है, उनके प्रकरण माननीय न्यायालय एवं भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु प्रचलन में हैं। उक्त प्रारंभिक जाँच में प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों में से 06 अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया गया है, शेष 45 अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ई' अनुसार है। (घ) मण्डी सचिवों द्वारा संबंधित मण्डी अंतर्गत थानों में एफ.आई.आर. करने हेतु पत्र लिखा गया है, प्रकरण माननीय न्यायालय एवं भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु संबंधित थानों में विवेचनाधीन है। साथ ही राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू.) में प्रारंभिक प्रश्नाधीन मामला विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत स्कूल भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
5. ( *क्र. 154 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र बिजावर में जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से स्कूलों का उन्नयन प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला, माध्यमिक शाला से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेंड्री में किया गया? स्कूलों के नाम पंचायत एवं विकासखण्डानुसार तथा वर्षवार जानकारी प्रदाय करें? (ख) विधानसभा क्षेत्र बिजावर में जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ नवीन स्कूल भवनों का निर्माण किया गया? स्वीकृत किया गया? निर्माणाधीन हैं? स्कूलों के नाम, निर्माण राशि एवं भवनों की वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) विधानसभा क्षेत्र बिजावर में जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितने स्कूल भवनों में अतिरिक्त नवीन कक्षों, बाउंड्रीवॉल या अन्य कौन-कौन से निर्माण कार्य किये गए? स्थानों के नाम, स्वीकृत राशि एवं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) छतरपुर जिलांतर्गत बिजावर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रश्नांकित अवधि में किसी भी शासकीय प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन नहीं किया गया। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार है।
भोपाल शहर अंतर्गत डिवाइडर का निर्माण
[लोक निर्माण]
6. ( *क्र. 401 ) श्री आरिफ अकील : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल टॉकीज चौराहे से करोंद रेल्वे क्रासिंग तक 2.50 कि.मी. दूरी तक डिवाइडर निर्माण हेतु राशि 14.18 लाख रूपये स्वीकृत होकर कार्य प्रारंभ किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो कार्य पूरा नहीं करने के क्या कारण हैं तथा पुन: कार्य कब से प्रारंभ किया जावेगा? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
उप कृषि उपज मण्डी गुनौर/अमानगंज को कृषि उपज मण्डी का दर्जा
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
7. ( *क्र. 130 ) श्री महेन्द्र सिंह बागरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले की किस कृषि उपज मण्डी, उप कृषि उपज मण्डी को कितना राजस्व आय प्राप्त होता है? वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार, राशिवार जानकारी दें। (ख) क्या जिन उप कृषि उपज मण्डी में ज्यादा राजस्व आय प्राप्त होती है, उन्हें पूर्ण मण्डी का दर्जा देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो किस उप कृषि उपज मण्डी को पूर्ण मण्डी का दर्जा दिया गया? यदि नहीं, दिया गया तो क्यों? (ग) क्या उप कृषि उपज मण्डी गुनौर एवं अमानगंज को कृषि उपज मण्डी पन्ना से ज्यादा राजस्व आय प्राप्त होने के बाद भी आज दिनांक तक पूर्ण मण्डी का दर्जा नहीं दिया गया है? यदि ज्यादा राजस्व आय प्राप्त करने वाली उप कृषि उपज मण्डी को पूर्ण मण्डी का दर्जा देने का प्रावधान है तो क्या गुनौर, अमानगंज को पूर्ण मण्डी का दर्जा दिलाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या कृषि उपज मण्डी में किसानों की सुविधा हेतु पेय जल एवं कम दर पर भोजन दिलाये जाने हेतु केंटीन की व्यवस्था का प्रावधान है? यदि हाँ, तो किन-किन कृषि उपज मण्डी में केंटीन उपलब्ध है, यदि केंटीन नहीं है, तो उसका क्या कारण है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) पन्ना जिले की कृषि उपज मण्डी एवं उप मण्डी को प्राप्त आय (राजस्व) की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र क्रमांक 319/1832/2016/14-3 दिनांक 02.02.2016 के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नवीन मण्डी/उपमण्डी की स्थापना का प्रावधान है, निर्देश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं। गुनौर एवं अमानगंज उपमण्डी की शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार राजस्व आय की पूर्ति हो रही है, किन्तु अन्य मापदण्डों में भूमि-15 एकड़ एवं व्यापारियों की संख्या-15 की पूर्ति नहीं होने एवं पन्ना मण्डी की आय प्रभावित होने के कारण स्वतंत्र मण्डी का दर्जा दिये जाने में व्यवहारिक कठिनाई है। (घ) पन्ना जिले की मण्डियों की केन्टीन एवं पेयजल सुविधा संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय को प्रारंभ किया जाना
[विधि और विधायी कार्य]
8. ( *क्र. 496 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय प्रारंभ करने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा भूमि (स्थल) का चयन भी ग्राम खिरसाडोह में कर लिया गया है और न्यायालय हेतु भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, परन्तु उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने में लगभग डेढ़ से दो वर्ष का समय लगेगा? (ख) क्या आमजनों की न्यायिक सुविधाओं को देखते हुये परासिया में स्वीकृत अतिरिक्त सत्र न्यायालय को शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाना अतिआवश्यक है, क्या उक्त भवन निर्माण अवधि के दौरान ही परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय को प्रारंभ किए जाने हेतु वैकल्पिक भवन उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे क्षेत्र की जनता को विलम्ब से मिलने वाला न्याय सहजता से सुलभ प्राप्त हो सकेगा एवं वर्तमान परिस्थितियों में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण भी हो सकेगा? (ग) आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये वैकल्पिक भवन उपलब्ध कराकर परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय को कब से प्रारंभ किया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
श्योपुर जिले में स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना
[लोक निर्माण]
9. ( *क्र. 423 ) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह मई 2018 की स्थिति में श्योपुर जिले में कौन-कौन सी नवीन सड़कों एवं पुल/पुलियाओं के निर्माण कार्य के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु कब से एवं किस कारण से लंबित हैं? विकासखण्डवार जानकारी दें। कौन-कौन सी सड़कों एवं पुल/पुलियाओं के निर्माण कार्य किस-किस योजना के तहत कितनी-कितनी राशि के कब-कब से स्वीकृत हैं? स्वीकृत कार्यों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाने हेतु अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है? कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ कराकर पूर्ण करा दिये जावेंगे? (ख) क्या जिला श्योपुर में स्वीकृत 1. गोरस-आवदा-अजापुरा मार्ग 2. विजयपुर-धोबिनी रोड से इकलौद तक सी.सी. रोड निर्माण 3. विजयपुर-सैमई मार्ग 4. विजयपुर-इकलौद रोड पर बंधपुरा से गांधी चौक विजयपुर तक सड़क निर्माण 1. टेंटरा-विजयपुर धोबिनी मार्ग का पुन: डामरीकरण आदि निर्माण कार्य स्वीकृत हैं? यदि हाँ, तो किस-किस योजना के तहत कितनी-कितनी लंबाई के कब-कब से स्वीकृत हैं? उपरोक्तानुसार स्वीकृत मार्गों का निर्माण प्रारंभ कराए जाने हेतु विभाग द्वारा कब-कब टेंडर जारी किए गए एवं विभाग द्वारा अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की है? स्वीकृति के बाद काफी समय व्यतीत होने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने के क्या कारण हैं? इन्हें कब तक प्रारंभ कराकर पूर्ण कर दिया जावेगा? (ग) क्या मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा विजयपुर प्रवास के दौरान विजयपुर में बायपास मार्ग निर्माण की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो क्या विजयपुर में 6.715 कि.मी. लंबाई के राशि रू. 2140.00 लाख से विजयपुर बायपास मार्ग निर्माण की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन के समक्ष लंबित है? यदि हाँ, तो कब से? (घ) प्रशासकीय स्वीकृति हेतु लंबित उक्त मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा मान. मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, लोक निर्माण विभाग के मंत्री, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को समय-समय पर भेजे गए पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को अवगत न कराए जाने के क्या कारण रहे एवं उक्त बायपास मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्रस्तावित कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार है। (ख) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब-1' एवं 'स' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। कार्यपालन यंत्री श्योपुर द्वारा दिनांक 15.05.2018 को माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया। प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।
भावान्तर योजना के क्रियान्वयन हेतु डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
10. ( *क्र. 282 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वर्ष 2017-18 में भावान्तर योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश की मण्डियों में डाटा एन्ट्री आपरेटरों को नियुक्त करने हेतु मण्डी समितियों को निर्देश दिए गए थे? यदि हाँ, तो मण्डी समितियों द्वारा क्या उक्त डाटा एन्ट्री आपरेटर आउटसोर्सेस एजेन्सी से नियुक्त करने हेतु विज्ञापन जारी किए गए थे? यदि हाँ, तो विज्ञापन पर मण्डीवार कितनी राशि व्यय की गई? विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मण्डी समितियों ने डाटा एन्ट्री आपरेटरों की नियुक्ति क्यों नहीं की। किस नियम के तहत मण्डी बोर्ड भोपाल द्वार डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को नियुक्त कर मण्डियों को भेजा गया, भेजे गए डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की सूची उपलब्ध कराएं तथा प्रश्न दिनांक तक उन्हें किस दर से कितनी राशि का भुगतान किया गया। (ग) प्रश्नांश (ख) के नियुक्त डाटा एन्ट्री आपरेटरों में क्या आरक्षण नियम का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन इसकी उच्चस्तरीय जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी नहीं। वर्ष 2017-18 में भावान्तर भुगतान योजना के क्रियान्वयन हेतु म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल स्तर से प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की सेवा ठेके पर उपलब्ध कराये जाने बावत् विज्ञापन जारी कर निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। उक्त भावान्तर भुगतान योजना, राज्य शासन की योजना है। इस योजना अंतर्गत प्रदेश की सभी कृषि उपज मण्डियों को आउट-सोर्स के माध्यम से डाटा एन्ट्री आपरेटर की सेवा ठेके पर उपलब्ध करायी जाने का प्रावधान था, उक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को मण्डियों में उपलब्ध करने हेतु म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय द्वारा विधिवत निविदा आंमत्रित हेतु विज्ञापन जारी कर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नियुक्त करने वाली नियमानुसार 03 एजेन्सियों का चयन किया गया। मण्डी बोर्ड द्वारा अनुबंधित तीनों एजेन्सियों द्वारा मण्डियों में ठेके पर उपलब्ध कराये गये डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की मण्डीवार/संभागवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्न दिनांक तक म.प्र. श्रमायुक्त विभाग द्वारा निर्धारित उच्च कुशल दर पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों का पारिश्रमिक सी.एस.टी./जी.एस.टी. सेवा प्रभार आदि का, मण्डी बोर्ड मुख्यालय स्तर पर वर्ष 2017-2018 ( माह 16 अक्टूबर 2017 से माह मार्च 2018 तक) राशि 6,77,82,194/- का भुगतान अनुबंधित तीनों एजेन्सियों को किया गया है। (ग) प्रश्नांश (ख) में भावान्तर भुगतान योजनान्तर्गत कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की नियुक्तियां, मण्डी बोर्ड/मण्डी समितियों के द्वारा नहीं की गई हैं। इस स्थिति में आरक्षण नियम आदि का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
बालाघाट जिलांतर्गत नवीन सड़कों का निर्माण/उन्नयन
[लोक निर्माण]
11. ( *क्र. 236 ) श्री संजय उइके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन सड़क, विभाग के अधीन लेने एवं सड़कों के उन्नयन और सड़कों के निर्माण स्वीकृति हेतु कोई प्रक्रिया/नियम/निर्देश हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें एवं बालाघाट जिले में वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन एवं कहाँ-कहाँ की सड़कों को विभाग के अधीन लेकर किस-किस मद में कितनी-कितनी लागत से किन-किन सड़कों का निमार्ण कार्य स्वीकृत किया गया है? विभाग के अधीन ली गयी सड़कों के आदेश की प्रति सहित जानकारी देवें? (ग) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 4675, दिनांक 23.03.2018 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में विभाग द्वारा जानकारी निरंक दी गई है, जबकि प्रश्नकर्ता के ही तारांकित प्रश्न क्रमांक 2422, दिनांक 04.12.2017 के प्रश्नांश (क) के जवाब में प्रपत्र ''अ'' में कौन-कौन से मार्ग विभाग के अन्तर्गत कब से हैं, की जानकारी दी गई है, दोनों प्रश्नों के उत्तर में अलग-अलग जानकारी किन कारणों से दी गई है, बतावें? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र की उच्चस्तरीय पुल एवं सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव प्रमुख सचिव को दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्तावों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) अन्य विभाग द्वारा निर्मित नवीन सड़क विभाग के अधीन लेने हेतु निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं सड़कों के उन्नयन हेतु प्रक्रिया पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। कोई नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नों का सार भिन्न होने से। (घ) जी हाँ, पत्र में उल्लेखित पुल का कार्य अन्य विभागों के मार्ग पर होने से निर्माण संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई।
ठेकेदारों को जी.एस.टी. राशि का भुगतान
[लोक निर्माण]
12. ( *क्र. 256 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों पर जी.एस.टी. कब से लागू किया गया और इसके क्या शासनादेश एवं विभागीय निर्देश हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत जुलाई 2017 के उपरांत के कार्यादेशों एवं विभागों को दिये गये निर्देशों के कार्यादेशों में लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों को जी.एस.टी. का भुगतान ना होने का कारण बतायें। (ग) कटनी जिले में जुलाई 2017 के पश्चात् किन-किन विभागों एवं कार्यालयों द्वारा किन-किन निर्माण कार्यों हेतु किस-किस ठेकेदार एवं कंपनियों को कब-कब कार्यादेश दिये गये? (घ) प्रश्नांश (ग) के तहत क्या ठेकेदार को जी.एस.टी. की राशि का भुगतान किया गया अथवा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो विवरण देवें। यदि नहीं, तो कारण बतायें। (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में क्या ठेकेदारों को जी.एस.टी. राशि का भुगतान ना होने की विसंगति का परीक्षण करवाकर भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? यदि नहीं, तो कारण बतायें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) दिनांक 01 जुलाई, 2017 से। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. में 01.07.2017 के उपरांत आमंत्रित निविदाओं में ठेकेदारों को जी.एस.टी. का भुगतान पृथक से किया जा रहा है। म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पो. लि. के अंतर्गत राज्यमद से वित्त पोषित परियोजनाओं के अनुबंध में यह शर्त शामिल की गई है कि ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों में जी.एस.टी. को छोड़कर केन्द्रीय एवं राज्य सरकार स्थानीय निकाय एवं अथॉरटीज की सभी दरों, उप दरों लेवजी, ड्यूटीज, सेस, टोल टेक्सों को शामिल माना जायेगा एवं जी.एस.टी. का भुगतान विभाग द्वारा बिल के भुगतान पर मौजूदा लागू दर के अनुसार फर्म को किया जायेगा। इसी अनुसार जी.एस.टी. का भुगतान किया जा रहा है। (ग) एवं (घ) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ड.) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. एवं म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पो. लि. के अंतर्गत उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पेंशन एवं देयकों का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
13. ( *क्र. 190 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनको मिलने वाले ग्रेज्युटी, अवकाश नगदीकरण, जी.आई.एस. या अन्य कौन-कौन से देयकों का भुगतान किया जाता है? सभी भुगतानों की जानकारी दें। सेवानिवृत्ति के बाद कितने महीनों तक पेंशन तथा अन्य देय राशि रिटायर्ड कर्मचारी/अधिकारी को मिल जाना चाहिये? इस बावत म.प्र. शासन का क्या कोई आदेश है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या म.प्र. शासन कृषि विभाग जिला ग्वालियर में श्री राजकुमार सिंह राजपूत सहायक संचालक कृषि कार्यालय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र ऑतरी जिला ग्वालियर जो दिनांक 31.12.2017 को सेवानिवृत्त हुये हैं तथा श्री भीकम सिंह यादव कृषि विकास अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड भितरवार जिला ग्वालियर से दिनांक 31.10.2016 को सेवानिवृत्त हुये हैं? यदि हाँ, तो क्या इन अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद शासन से मिलने वाले स्वत्वों का भुगतान किया जा चुका है? यदि हाँ, तो किस-किस स्वत्व का कितना-कितना भुगतान किन-किन दिनांकों में कितनी-कितनी राशि का किया गया है? क्या अभी और कोई भुगतान किया जाना शेष है? (ग) यदि हाँ, तो कौन-कौन सा भुगतान कितनी-कितनी राशि का शेष है, इस बकाया भुगतान को अभी तक न करने का क्या कारण है? क्या इसके लिये कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी है? यदि हाँ, तो दोषियों के नाम व पद बतावें? क्या दोषियों के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। सातवें वेतनमान के अनुसार केवल बढ़े हुए अंतर की राशि का भुगतान होना शेष है। कोष एवं लेखा द्वारा पुनरीक्षित पी.पी.ओ./जी.पी.ओ. के आदेश जारी होने पर भुगतान की जाने वाली राशि संबंधित के खाते में जमा करा दी जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का क्रियान्वयन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
14. ( *क्र. 264 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का क्रियान्वयन रीवा संभाग में कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, तो इस हेतु कौन-कौन से जनपद व क्षेत्र चिन्हांकित किये गये हैं, का विवरण देते हुए बतावें कि वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई इस योजना के तहत रीवा जिले में हो रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रीवा संभाग को इस योजना के संचालन बाबत् कितनी राशि सरकार द्वारा कब-कब रीवा संभाग के जिलों को प्रदान की गयी, का विवरण देवें। यह भी बतावें कि प्राप्त राशि का उपयोग कहाँ-कहाँ एवं कब-कब, किन-किन कार्यों में किया गया, का विवरण वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक का देवें। (ग) प्रश्नांश (क) की योजना के संचालन का उत्तरदायित्व किन-किन के ऊपर निहित किया गया है? क्या संबंधितों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की कार्ययोजना तैयार की तो विवरण वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक का देवें। अगर नहीं तो कारण सहित बतावें। (घ) प्रश्नांश (क) की योजना के क्रियान्वयन व अनुमोदन की कार्यवाही क्या जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 24.04.2016 को प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में की गयी? बैठक में लिये गये निर्णय के पालन में क्या कार्यवाही की गयी? की प्रति देते हुए बतावें। साथ ही जनपद पंचायत रायपुर कर्चु. एवं रीवा में कितने कार्य सिंचाई बाबत् कराये गये, का पृथक से विवरण देवें। (ड.) प्रश्नांश (क) योजना के क्रियान्वयन बाबत् प्रश्नांश (ख) अनुसार प्राप्त राशि का प्रश्नांश (ग) एवं (घ) के जिम्मेदारों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर योजना का क्रियान्वयन नहीं कराया गया, इसके लिए जिम्मेदारों की पहचान कर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
हाई स्कूल खतौरा का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
15. ( *क्र. 155 ) श्री महेन्द्र सिंह यादव "खतौरा" : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 1566 के उत्तर में दिनांक 25.07.2016 को विधान सभा में मान. मंत्री जी द्वारा स्वीकार किया गया था कि आने वाले शिक्षा सत्र अर्थात वर्ष 2017-18 से ग्राम खतौरा में हायर सेकेण्डरी स्कूल 10+2 चालू कर दिया जायेगा? यदि हाँ, तो ग्राम खतौरा में हायर सेकेण्डरी स्कूल 10+2 आज दिनांक तक क्यों नहीं खोला गया? उन्नयन के आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे? (ख) क्या विधान सभा प्रश्न क्र. 3263, दिनांक 17 मार्च, 2015 के भाग (क) के परिशिष्ट-13 में खतौरा हाई स्कूल हायर सेकेण्डरी में उन्नयन हेतु अर्हता की पूर्ति करता है? यदि हाँ, तो खतौरा हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन क्यों नहीं किया गया? प्रदेश में नवीन हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रारंभ किये जाने हेतु शासन की नीति/नियम क्या है? प्रतिलिपि संलग्न कर जानकारी दें कि शिवपुरी जिले में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 में नवीन हायर सेकेण्डरी स्कूल कहाँ-कहाँ पर कब-कब खोले गये हैं/उन्नयन किये गये हैं? आदेश संलग्न कर जानकारी दें। (ग) बदरवास विकासखण्ड के हाई स्कूल खतौरा को हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत भी हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन न किये जाने के क्या कारण हैं? हायर सेकेण्डरी की कक्षाएं कब तक प्रारंभ होंगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 44-10/2018/20-2, दिनांक 23.05.2018 द्वारा शा. हाईस्कूल खतौरा के उ.मा.वि. में उन्नयन के आदेश जारी किये गये हैं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उन्नयन आदेश जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। शिवपुरी जिले में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 में नवीन हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार उन्नयन आदेश जारी किये गये हैं। हायर सेकेण्डरी स्कूल खतौरा में कक्षाएं शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने पर होंगी।
फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण
[लोक निर्माण]
16. ( *क्र. 367 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत अनूपपुर से जैतपुर मार्ग में स्थित रेल्वे क्रासिंग में फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण हेतु, स्वीकृत राशि, प्रशासकीय स्वीकृति, दिनांक कार्य की भौतिक स्थिति एवं विभाग द्वारा कार्य पूर्ण होने की निर्धारित दिनांक बतायें। (ख) क्या भूमि पूजन के बाद कार्य कराकर निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है? यदि हाँ, तो निर्माण कार्य बंद करने का औचित्य बतायें। (ग) निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जायेगा तथा कब तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) स्वीकृत एवं प्रशासकीय स्वीकृति रू. 2103.95 लाख। दिनांक 14.12.2016. बोरिंग कार्य पूर्ण एवं 140 मीटर सर्विस मार्ग पूर्ण। अनुबंधानुसार 07.05.2019 है। (ख) जी नहीं, भू-अर्जन की कार्यवाही प्रगति पर है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में बताना संभव नहीं। अनुबंधानुसार दिनांक 07.05.2019.
प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
17. ( *क्र. 2 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में प्रश्नकर्ता के कितने पत्र किसी भी माध्यम से उप संचालक, उद्यान जिला खरगौन को प्राप्त हुए तथा इनके जवाब प्रश्नकर्ता को कब दिये गये? दिनांकवार, विषय सहित पत्रों के आवक-जावक दिनांक सहित सूची देवें। (ख) उक्त पत्रों में से कितने पत्रों के जवाब विधानसभा सत्र अधिसूचना के बाद तथा विधानसभा सत्र समाप्ति के मध्य समयावधि में उप संचालक द्वारा दिये गये? इन पत्रों की प्राप्ति दिनांक अनुसार पत्रवार सूची देवें। (ग) जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता के कितने पत्र जिला कलेक्टर खरगौन के माध्यम से उप संचालक खरगौन को प्राप्त हुए, इन पत्रों के जवाब मय संलग्नकों के साथ देवें। (घ) वर्तमान में प्रश्नकर्ता के उत्तर के लिए शेष पत्रों की विषयवार, पत्र दिनांक सहित सूची देवें।
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता के 03 पत्र जिला कलेक्टर खरगौन के माध्यम से उप संचालक उद्यान खरगौन को प्राप्त हुये हैं शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) वर्तमान में प्रश्नकर्ता के उत्तरांश (ग) के क्रम में पत्रों के उत्तर हेतु कोई पत्र शेष नहीं है।
घोषणाओं का क्रियान्वयन
[स्कूल शिक्षा]
18. ( *क्र. 10 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन द्वारा अध्यापक संवर्ग संघ की भ्ोंट के समक्ष जनवरी 2018 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग के अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन शीघ्र करने की घोषणा की गई थी, किस-किस संदर्भ में? यदि हाँ, तो आज तक शिक्षा विभाग में संविलियन करने सम्बंधी आदेश क्यों प्रसारित नहीं किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन की घोषणा अनुरूप आदेश कब तक प्रसारित किये जावेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) माननीय मुख्यमंत्रीजी ने स्थानीय निकायों के अध्यापकों को स्कूल शिक्षा/जनजातीय कार्य विभाग में संविलियन करने के निर्देश दिये हैं। मंत्रि-परिषद से अनुमादेन उपरांत नियम बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) प्रश्नांश (क) उत्तर अनुसार।
अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन
[स्कूल शिक्षा]
19. ( *क्र. 79 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2331, दिनांक 12 मार्च, 2018 के उत्तरांश (क) में अध्यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अधीनस्थ करने के संबंध में समुचित प्रस्ताव तैयार किया जाना बताया गया था, वर्तमान में प्रस्ताव की क्या स्थिति है एवं तदसम्बंधी आदेश कब तक जारी होंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक संवर्ग को शिक्षा विभाग/जनजातीय कार्य विभाग में संविलियन होने पर पदोन्नति एवं अनुकम्पा नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग के नीति/नियम समान रूप से लागू होंगे या पृथक से नियम बनाए जावेगें? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या अध्यापक संवर्ग को शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने पर अंशदायी पेंशन के स्थान पर पूर्ण परिभाषित पेंशन दिए जाने पर विचार किया जावेगा? यदि हाँ, तो तदसम्बंधी प्रस्ताव कब तक प्रक्रिया में आवेगा या आदेश कब तक जारी होगें? (घ) क्या अतिथि शिक्षकों के मानदेय वृद्धि हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो कितना मानदेय बढ़ाया जा रहा है एवं आदेश कब तक होगें? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। मंत्रि-परिषद् से अनुमोदन उपरांत नियम बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) स्कूल शिक्षा/जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के परार्मश से नियम बनाये जा रहे हैं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता। (ग) जी नहीं। अशंदायी नवीन पेंशन योजना यथावत लागू रहेगी। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रस्ताव परीक्षाणाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ग्राम झाडला के हाई स्कूल का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
20. ( *क्र. 220 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा विभाग प्रदेश के छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिये समय-समय पर स्कूलों का उन्नयन करता है? यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों में नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने और कहाँ-कहाँ पर किन-किन वर्ग में स्कूलों का उन्नयन किया गया है? (ख) क्या शासन द्वारा नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम झाडला में विगत कई वर्षों से चल रहे शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने की कोई कार्यवाही प्रचलित है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? स्पष्ट करें। (ग) क्या शासन ग्राम झाडला जिसकी आबादी लगभग 4000 है व आस-पास के 10-12 ग्रामों के सैकड़ों छात्र-छात्राओं को कक्षा 10वीं के पश्चात हायर सेकेण्डरी स्कूल में अध्ययन हेतु आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम झाडला को हायर सेकेण्डरी स्कूल की सौगात दी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विगत 5 वर्षों में शासकीय प्राथमिक शाला गाथला एवं टिकरिया का माध्यमिक विद्यालय में तथा शासकीय माध्यमिक विद्यालय पीपलहेडा, गांधीग्राम, लसुलडियाजागीर का हाईस्कूल में एवं शासकीय हाईस्कूल जामुन्यागोपचोहान, अमलार, जमुनिया गणेश का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया गया है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। शासकीय हाईस्कूल झाडला को छात्रसंख्या के मान से निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति नहीं करने के कारण हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किये जाने में कठिनाई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अजनार नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
21. ( *क्र. 224 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2880, दिनांक 12 मार्च, 2018 के उत्तर में बताया गया था कि ब्यावरा नगर सिटीपोर्शन में निर्माणाधीन सी.सी. कार्य में अजनार नदी पर पुल निर्माण हेतु राशि रूपये 201.87 लाख के प्राक्कलन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो क्या उक्त प्राक्कलन अनुसार पुल निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2595, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 के उत्तर में सदन में हुई चर्चा में उक्त पुल के शीघ्र निर्माण हेतु माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया था? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त पुल निर्माण की स्वीकृति हेतु कोई कार्यवाही की गई है? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन उक्त पुल निर्माण की स्वीकृति प्रथम अनुपूरक बजट 2018-19 में प्रदान करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। बजट में सम्मिलित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार।
सेवानिवृत्त कर्मचारी के स्वत्वों का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
22. ( *क्र. 507 ) चौधरी चन्द्रभान सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वेत वाहन संस्कृत विद्यालय, अमिलिया जिला सीधी म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग से अनुदान प्राप्त संस्था है। यदि हाँ, तो क्या देवेन्द्रमणि शुक्ल उक्त संस्था में अनुदान प्राप्त कर्मचारी के पद पर पदस्थ रहे। यदि हाँ, तो किस पद पर। (ख) क्या प्रश्नांश (क) से संबंधित व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यदि हाँ, तो क्या उनके सभी स्वत्वों का भुगतान कर दिया गया है? किये गये भुगतान का विवरण प्रदान करें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) से संबंधित कर्मचारी को 5वें एवं 6वें वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो विवरण दें तथा क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात आज दिनांक तक प्रश्नांश (क) से संबंधित कर्मचारी के क्रमोन्नत वेतनमान तथा ग्रेज्युटी का भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। भृत्य के पद पर। (ख) एवं (ग) जी हाँ। 5वें वेतनमान की 50 प्रतिशत राशि रूपये 2,25,464/- का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि 50 प्रतिशत देय एरियर की राशि के संबंध में मान. उच्च न्यायालय व्दारा पारित आदेश अनुसार दिनांक 01.10.2018 तक प्रदाय किये जाने के निर्देश हैं। विभागीय आदेश दिनांक 28.02.15 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत श्री शुक्ल को छठवें वेतनमान के मान से संबंधित कर्मचारी को वेतन निर्धारण के फलस्वरूप प्रथम किश्त रूपये 1,17,098/- द्वितीय किश्त रूपये 1,17,098/- एवं तृतीय किश्त रूपये 1,17,098/- का भुगतान पूर्व में किया गया है। 1,17,098/- चतुर्थ किश्त एरियर राशि का भुगतान दिनांक 12.06.2018 को किया जा चुका है। उपादान एवं क्रमोन्नत वेतनमान दिये जाने का कोई प्रावधान न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक गुना के रिक्त पदों की पूर्ति
[सहकारिता]
23. ( *क्र. 252 ) श्रीमती ममता मीना : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक गुना में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने रिक्त स्थान हैं एवं उन्हें कब तक भरेंगे? (ख) क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक गुना के ऋणी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाईड लाईन अनुसार बीमा प्रीमियम देने और बीमा राशि पाने की पात्रता वर्ष 2016 खरीफ फसलों के लिए रखते हैं या नहीं? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित तथ्यों अनुसार वर्ष 2016 खरीफ फसलों का कितने किसानों का बीमा प्रीमियम बैंक ने आहरण किया? ब्रांच एवं प्रत्येक सोसाईटी का डाटा दें, जिन किसानों से प्रीमियम लिया उन्हें भुगतान रकवे अनुसार किया या नहीं? (घ) प्रश्नांक (क) और (ग) में वर्णित तथ्यों का पालन बैंक द्वारा कब तक कराया जावेगा और बीमा राशि का ऋणी किसानों का ऋणी भूमि अनुसार बीमा भुगतान कब तक होगा।
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, गुना में विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत 204 पदों में से 143 पद रिक्त हैं तथा विभिन्न संवर्ग के 52 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बैंक को अनुमति जारी की गई है। कर्मचारी चयन की निरंतर प्रक्रिया के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) के संदर्भ में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। उत्तरांश (ग) के संदर्भ में प्राप्त बीमा दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है।
प्रदेश में कृषक परिवारों की आय
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
24. ( *क्र. 446 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक प्रदेश की कुल कृषि आय कितनी-कितनी है तथा इस अवधि में प्रति कृषक परिवार आय क्या है? उपरोक्त अवधि में प्रति कृषक परिवार राष्ट्रीय आय क्या-क्या है तथा वर्ष 2018-19 में प्रदेश में प्रति कृषक परिवार आय का अनुमान क्या है? (ख) शासन किसान के ऋण की माफी क्यों नहीं करना चाहता है? शासन की राय में कर्ज माफी नहीं करने से किसानों को क्या-क्या लाभ होगा तथा करने से क्या-क्या हानि होगी? (ग) भावान्तर योजना लागू करने का क्या नीतिगत कारण है? कर्ज माफी और भावान्तर में क्या विशिष्ट अंतर है? अभी तक कितने किसानों को कितनी राशि का भावान्तर से भुगतान किया गया है? क्या शासन यह मानता है कि किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है? (घ) प्याज खरीदी में वर्ष 2016 तथा 2017 में कुल कितनी हानि हुई वर्ष 2016-17 में कितने व्यापारियों को कितनी-कितनी आधिक्य राशि जो खरीदी के वक्त जमा कराई थी, का भुगतान करना शेष है? केन्द्र अनुसार व्यापारी के नाम तथा राशि सहित सूची देवें। (ड.) 01 जून, 2018 से 10 जून, 2018 तक हो रहे किसान आंदोलन के क्या कारण हैं? सम्पूर्ण रिपोर्ट से अवगत करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कृषकों को बीमा प्रीमियम की राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
25. ( *क्र. 11 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत सिवनी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिये किन-किन बैंकों में कितने कृषकों की कितनी-कितनी प्रीमियम की राशि जमा करायी गई तथा बीमा प्रीमियम राशि में से कितनी राशि बीमा कम्पनी को भेजी गई? पटवारी हल्कावार, तहसीलवार जानकारी देवें? (ख) मध्यप्रदेश शासन द्वारा फसल बीमा हेतु किन-किन निजी बीमा कम्पनियों को बीमा किये जाने हेतु सिवनी जिले में अधिकृत किया है? उनके नाम बतलावें। इन निजी बीमा कम्पनियों द्वारा अभी तक कितने किसानों का बीमा किया गया तथा कितनी-कितनी बीमा की राशि का भुगतान कृषकों को किया गया? तहसीलवार जानकारी देवें। (ग) क्या खरीफ और रवी मौसम हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान औसत पैदावार के आधार पर पात्र कृषकों को किया गया है? यदि हाँ, तो कृषक संख्या बतायें। फसलवार पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन की स्थिति क्या रही है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) बीमा कम्पनी को प्राप्त कृषक प्रीमियम राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) मध्यप्रदेश शासन द्वारा फसल बीमा हेतु सिवनी जिले के लिये एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड भोपाल को अधिकृत किया है। जो भारत सरकार की कम्पनी है। बीमित कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। बीमा कम्पनी द्वारा खरीफ 2016 के दावों का भुगतान कर दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ग) बीमा कम्पनी द्वारा खरीफ 2016 के दावों का भुगतान कर दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 के दावों का भुगतान बीमा कम्पनी स्तर पर प्रक्रियाधीन है। रबी 2017-18 के फसल कटाई प्रयोगों के आंकड़ें 30 जून, 2018 को प्राप्त होने के पश्चात दावों की गणना की जावेगी। बीमा कम्पनी को रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 की राज्यांश प्रीमियम अनुदान राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। रबी 2017-18 के लिये अग्रिम राज्यांश प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कम्पनी को कर दिया गया है। सिवनी जिले की रबी 2015-16 खरीफ वर्ष 2016 रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 के फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उत्पादकता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार है।
भाग-2
नियम 46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
साधारण
मरम्मत एवं
अनुरक्षण
कार्यों की
सूची
[लोक निर्माण]
1. ( क्र. 4 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) खरगोन, संभाग खरगोन द्वारा मद 67-2216 एवं 67-2059 के अंतर्गत साधारण मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों की सूची कार्यवार देवें। (ख) उक्त कार्यों के कार्य या झोन अनुसार तैयार प्राक्कलन की सूची देवें। (ग) उक्त कार्यों के प्राक्कलन पर कार्यवार या एकमुश्त जारी तकनीकी स्वीकृति की प्रति देवें। (घ) उक्त कार्यों की जारी या प्रकाशित की गई कार्यवार या झोनल निविदा की सूची देवें। निविदा उपरांत तय एजेंसियों के कार्यवार अनुबंध की सूची देवें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) मद क्रमांक 67-2216 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं मद क्रमांक 67-2059 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
2. ( क्र. 7 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आलोट विधानसभा क्षेत्र में विकासखण्ड जावरा अंतर्गत ग्राम भुतेड़ा में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ? क्या निर्माण कार्य का स्तर ठीक है? क्या कार्य संपन्न होने के पश्चात भवन हस्तांतरित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) तत्संबंध में क्या अनुविभागीय अधिकारी जावरा एवं कलेक्टर रतलाम ने कोई कार्यवाही की है? यदि हाँ, तो कार्यवाही का विवरण दें. (ग) किसानों के हित में भुतेड़ा मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कब तक हस्तांतरित होकर प्रारंभ हो जाएगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) आलोट विधानसभा क्षेत्र, विकासखण्ड जावरा अंतर्गत ग्राम भुतेड़ा में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का भवन निर्माणमय आंतरिक विद्युतीकरण का निर्माण कार्य दिनांक 26.03.2018 को पूर्ण किया जा चुका है। जी हाँ, निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण कराया गया है। जी नहीं, बाह्य विद्युतीकरण तथा जल व्यवस्था हेतु निविदाएँ स्वीकृत की जाकर संबंधित निविदाकार को दिनांक 02.04.2018 एवं 16.04.2018 को कार्यादेश जारी किए गए हैं। कार्य पूर्ण हेतु समय-सीमा वर्षाकाल छोड़कर 02 माह निर्धारित हैं। बाह्य विद्युतीकरण तथा जल व्यवस्था का कार्य पूर्ण होने के उपरांत हस्तांतरित की कार्यवाही हो सकेगी। पूरक जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। (ख) तत्संबंध में कलेक्टर, रतलाम के द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता हेतु कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, रतलाम को जाँच हेतु पत्र जारी किया गया था। जिसमें कार्यपालन यंत्री द्वारा सचिव, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड रतलाम से अनुमोदित ड्राइंग, डिजाइन, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज मांगे गये थे, जो प्रकियाधीन हैं। कार्यालय कलेक्टर जिला-रतलाम एवं कार्यपालन यंत्री, लोक-निर्माण विभाग संभाग रतलाम के पत्र की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 एवं 3 अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''क'' अनुसार है।
सड़क मार्गों की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
3. ( क्र. 24 ) श्रीमती प्रमिला सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक बी-2754 दिनांक 19 सितम्बर 2016 के द्वारा जिला शहडोल के नगर जयसिंहनगर व आस-पास के ग्रामों को सड़कों से जोड़ा जाना था? (ख) क्या घोषणा के अनुरूप विधान सभा क्षेत्र जयसिंहनगर के दुआरी से दरौड़ी पहुंच मार्ग, झारा से कीट पहुंच मार्ग, खन्नौधी से उदयपुरा पहुंच मार्ग तथा सिगुड़ी से दुलहरा पहुंच मार्ग का प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे किंतु आज दिनांक तक स्वीकृत नहीं होने क कारण मार्गों का निर्माण नहीं हुआ तथा मार्ग अत्यंत जर्जर हैं। प्रश्नकर्ता द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय विभागीय मंत्री जी से स्वीकृति हेतु लिखित में अनुरोध किया गया है। (ग) क्या राज्य सरकार प्रश्नांश (ख) से संबंधित मार्गों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं, अपितु माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक बी-2784 दिनांक 19 सितम्बर 2016 के द्वारा आगामी तीन वर्षों में शहडोल जिले के जयसिंहनगर कंकाली देवी एवं सिंहपुर क्षेत्र में मजरे/टोले/वन ग्रामों को छोड़कर समस्त ग्राम सड़क से जोड़ दिये जायेंगे की घोषणा की गई थी। (ख) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मार्ग मोटरेबल है। जी हाँ। स्वीकृति हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी से अनुरोध किया गया। (ग) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
अनुदेशकों की संविदा शाला शिक्षक पद पर नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
4. ( क्र. 43 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत अनुदेशक व पर्यवेक्षकों को संविदा शाला शिक्षक पद पर नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो प्रावधान की प्रति देवें। (ख) उक्त प्रावधान के अनुसार बालाघाट जिले में किस-किस अनुदेशक व पर्यवेक्षकों को दिनांक 01.01.12 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में संविदा शाला शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है? उनकी जानकारी व मानदेय भुगतान पुष्टि पत्रक की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) बालाघाट जिले में कितने अनुदेशक व पर्यवेक्षक शेष हैं, जिन्हें अभी तक संविदा शाला शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है, उनकी नामवार, जानकारी उपलब्ध करावें (घ) प्रश्नांश (ग) में शेष रहे अनुदेशकों व पर्यवेक्षकों को कब तक संविदा शाला शिक्षक पद पर नियुक्ति दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्या कारण है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रावधान की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ) जी नहीं। निर्धारित मापदंडों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण अपात्र अनुदेशक एवं पर्यवेक्षक को संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति दिये जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है।
किसानों को खाद एवं बीज वितरण
[सहकारिता]
5. ( क्र. 47 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिला क्षेत्रांतर्गत विगत 03 वर्षों में कितना खाद एवं बीज किसानों को वितरण हेतु सहकारी साख संस्थाओं को आवंटित किया गया था? तहसीलवार जानकारी उपलब्ध करायें तथा आवंटित बीज एवं खाद के वितरण हेतु क्या मापदण्ड तय थे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक जिला अंतर्गत समस्त तहसीलों की सहकारी साख संस्थावार सूची उपलब्ध करायी जावे। (ग) नवीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत तहसीलवार सहकारी साख संस्थाओं के माध्यम से कितने किसानों के बीमा किये गये? समितिवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी अंतर्गत कितनी राशि का क्लेम किया गया था एवं उसके बदले कितने किसानों को क्लेम राशि का भुगतान हुआ है, सूची उपलब्ध करायी जाये।
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, खाद एवं बीज के वितरण हेतु जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा जिलों के लिये निर्धारित ऋणमान पर कृषक द्वारा धारित रकबे के आधार पर स्वीकृत साख सीमा पत्रक अनुसार किया जाता है, मापदण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना अन्तर्गत एवं वर्ष 2016-17 से नवीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषकों का फसल बीमा किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी अन्तर्गत संस्थाओं द्वारा बैंक के माध्यम से फसल बीमा की प्रीमियम राशि बीमा कंपनियों को भेजी गई है। क्लेम का निर्धारण फसल बीमा कंपनी द्वारा शासन स्तर से प्राप्त क्षति के आंकड़ों के अनुरूप किया जाता है। नवीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की क्लेम राशि बीमा कंपनी से प्राप्त नहीं हुई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय शालाओं में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करायी जाना
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 48 ) श्री रामपाल सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी एवं जयसिंहनगर अंतर्गत ऐसे कितने शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं, जिनमें स्वयं का शाला भवन, खेल मैदान तथा बाउण्ड्रीवाल नहीं है? शालावार जानकारी देवें। (ख) क्या शासन द्वारा प्रश्नांश (क) अनुसार शालाओं में उक्त वर्णित सुविधाएं प्रदान करनें हेतु प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? (ग) क्या उक्त सुविधा समस्त शालाओं को प्रदान की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शहडोल जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी एवं जयसिंहनगर अंतर्गत जिन शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में स्वयं का भवन, खेल मैदान तथा बाउण्ड्रीवाल नहीं है, उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ‘क’ में वर्णित भवनविहीन प्राथमिक शालाओं के लिये अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत किये है जिनका कार्य प्रगतिरत है। भवन विहीन माध्यमिक शालाओं एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण का प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना 2018-19 में भारत सरकार को प्रेषित किया है। राज्य मद से शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में पक्की बाउण्ड्रीवाल/चैनलिंक फेनसिंग की स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। खेल मैदान की व्यवस्था पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भूमि उपलब्धता के आधार पर की जाती है। विभाग के आदेश दिनांक 26.02.2018 द्वारा ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र अंर्तगत 06 शासकीय हायर सेकेण्डरी शालाओं के भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। बाउण्ड्रीवाल निर्माण खेल मैदान का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। (ग) उत्तारांश 'ख' अनुसार वार्षिक कार्य योजना 2018-19 एवं राज्य योजना अनुमोदन तथा बजट उपलब्धता, प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं हैं। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों का संबंध लोक शिक्षण संचालनालय से है।
मण्डियों को लेपटाप, डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिंटर और इन्वर्टर का
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
7. ( क्र. 52 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म. प्र. में कुल कितनी कृषि उपज मण्डी है इसमें कितनी मण्डियाँ ए, बी की तथा सी श्रेणी की हैं? (ख) क्या प्रत्येक श्रेणी की मण्डियों को इस वर्ष लेपटाप, डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिंटर और इन्वर्टर प्रदान किये गये हैं? यदि हाँ, तो कितने-कितने प्रदान किये गये हैं? क्या स्थानीय मण्डी बोर्ड से इस संदर्भ में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए थे? यदि हाँ, तो प्रत्येक मण्डी बोर्ड को कितनी-कितनी राशि सामग्री खरीदने के लिये प्रदान की गई? यदि राशि प्रदान नही की गई तो क्या समस्त सामग्री मण्डी बोर्ड भोपाल द्वारा ही क्रय की गई है? यदि हाँ, तो इसमें कितना व्यय हुआ? (ग) क्या सारी सामग्री एक ही कम्पनी से क्रय की गई? यदि हाँ, तो किस कम्पनी से क्रय की गई है? यदि नहीं, तो किस-किस कंपनी से क्रय की गई, उसकी जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रदेश में ऐसी कितनी मण्डियां हैं जहाँ पर पहले से ही लेपटाप, डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिंटर और इन्वर्टर की खरीदी की गई है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) म.प्र. में कुल 257 कृषि उपज मण्डी समितियाँ हैं इनमें ''ए'' श्रेणी 39 मंडियाँ '' ब'' श्रेणी की 42 मंडियाँ तथा '' सी'' श्रेणी की 56 मंडियाँ हैं। (ख) जी हाँ। मुख्यमंत्री भावातंर भुगतान योजना अन्तर्गत सभी मंडी समितियों को श्रेणी के आधार पर लैपटॉप, डेस्कटॉप, कम्प्यूटर प्रिन्टर, यू.पी.एस व इन्वर्टर प्रदान किये गये हैं। जिनकी संख्यात्मक जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। इस सन्दर्भ में मंडी समितियों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये परन्तु मंडी सचिवों से चर्चा कर उनकी मंडी में उपलब्ध संसाधन तथा कार्य की आवश्यकता की समीक्षा उपरान्त भावातंर भुगतान योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिये कम्प्यूटर आदि हार्डवेयर मंडी समितियों को प्रदाय किये गये। इस प्रयोजन हेतु मंडी समितियों को राशि प्रदान नहीं की गयी अपितु मंडी बोर्ड स्तर पर कम्प्यूटर आदि सामग्री क्रय कर प्रदान की गयी है। जिस पर कुल राशि रूपये 3,84,10459/- व्यय हुआ। (ग) जी नहीं केन्द्र सरकार के जैम पोर्टल पर ऑनलाइन ओपन टेण्डरिंग के माध्यम से प्रश्नाधीन कम्प्यूटर सामग्री न्यूनतम दर के आधार पर प्रथक प्रथक कम्पनियों से क्रय की गई जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (घ) प्रदेश की अधिकांश मंडियों में पूर्व से कम्प्यूटर प्रिन्टर आदि उपलब्ध हैं परन्तु उनका टेली साफ्टवेयर एकाउंटिंग, एगमार्कनेट पोर्टल पर कृषि उपज की दरों को इन्द्राज करने, ई- नेम, डाटाबेस तैयार करने आदि में उपयोग हो रहा है। इसलिये भावातंर भुगतान योजना में कार्यों की आवश्यकता के आधार पर मंडी समितियों के लिये पृथक से लैपटाप, डेस्कटॉप कम्प्यूटर प्रिन्टर, यू.पी.एस. ओर इन्वर्टर क्रय किये गये हैं।
किसानों को बीज उपलब्ध कराना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
8. ( क्र. 53 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत किसानों के बुआई के लिए किस-किस योजना से बीज उपलब्ध कराने के निर्देश थे वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक योजनावार हितग्राही संख्यावार एवं मौसमवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या सिवनी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में खरीफ एवं रबी मौसम की फसल हेतु बीज उपलब्ध न होने के कारण किसानों को बीज के लिए इधर-उधर भटकना पड़ा? विभाग द्वारा बीज उपलब्ध न कराने का क्या कारण है? (ग) क्या विभाग द्वारा जिला सिवनी में जिन फर्मों से बीज उपलब्ध कराने का अनुबंध किया गया, उन फर्मों द्वारा बाजार में बीज का मूल्य अधिक होने के कारण बीज उपलब्ध नहीं कराये गये और बीज बाजार में बेच दिया गया? इन फर्मों से शासन को कितना बीज उपलब्ध कराने का अनुबंध हुआ था? (घ) क्या अनुबंध अनुसार बीज उपलब्ध न कराने वाली फर्मों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत किसानों के बुआई के लिये अनुदान पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन मिशन योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बीजग्राम कार्यक्रम, अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा योजनाओं में बीज उपलब्ध कराने के निर्देश थे। वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक योजनावार, हितग्राही संख्यावार एवं मौसमवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी, नहीं। सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017-18 में खरीफ एवं रबी मौसम की फसल हेतु उत्तरांश (क) अनुसार किसानों को योजना प्रावधानानुसार पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध कराया गया है। (ग) विभाग द्वारा जिला सिवनी में किसी भी बीज फर्म से कोई अनुबंध नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश की बी.ओ.टी. से निर्मित सड़कों की जानकारी
[लोक निर्माण]
9. ( क्र. 56 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बी.ओ.टी से निर्मित सड़कों को ऑपरेट करने के बाद जब शासन वापस लेता है तो क्या शासन को उसी कन्डीशन में वापस करने के प्रावधान हैं जिस कन्डीशन में ऑपरेट करने दी गयी थी? कृपया नियमों की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रदेश में बी.ओ.टी. सडकों को बिना रिनीवल के वापस लेकर अधिकारी ठेकेदार को करोड़ों का फायदा पहुंचा रहे है? यदि हाँ, तो क्या शासन इसकी जाँच करायेगा? (ग) सिवनी-रजेगांव मार्ग को छ: माह पूर्व समाप्त करने से ठेकेदार को हुए नुकसान की औसत जानकारी दें l यह भी बतायें कि इस मार्ग का यदि रिनीवल होता तो ठेकेदार पर कितना वित्तीय भार आता?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) बी.ओ.टी. योजना में निर्मित सड़कों को कंसेशन अवधि पूर्ण होने के उपरांत कंसेशन अनुबंध के निहित प्रावधानुसार वापस लिये जाने की व्यवस्था है। सिवनी-बालाघाट एवं बालाघाट-रजेगांव मार्ग निर्माण के कंसेशन अनुबंध के प्रावधान की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अनुबंधानुसार कन्सेशन अवधि की पूर्णता पर निवेशकर्ता से मार्ग अनुबंधानुसार ही वापस लिया जाता है। (ग) दिनांक 09.06.2017 से 02.03.2018 तक (267 दिवस) के कन्सेशनायर को टोल निलंबन से लगभग रू. 534.00 लाख का अनुमानित टोल कलेक्शन का नुकसान हुआ। सम्पूर्ण मार्ग 114.00 कि.मी. में मार्ग के रिन्यूवल की म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड में प्रचलित दर से लगभग रू. 1504.53 लाख आंकलित होती है।
फसल बीमा राशि का प्रदाय
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
10. ( क्र. 59 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2017 में खरीफ सीजन में सीहोर जिले में फसलों को प्राकृतिक कारणों से नुकसान हुआ था? अगर हां, तो जिले के किन-किन गांव में किन-किन किसानों की कितनी-कितनी एवं कौन-कौन सी फसलें कितने-कितने प्रतिशत खराब हुई थी? पटवारी हल्कावार, तहसीलवार ब्यौरा दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने किसानों ने कितनी जमीनों की फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करवाया था? कृषकवार पटवारी हल्कावार, तहसीलवार ब्यौरा दें एवं कितना-कितना बीमा प्रीमियम काटा गया था कृषकवार, पटवारी हल्कावार, तहसीलवार ब्यौरा दें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कितने किसानों के बीमा क्लेम स्वीकृत हुये एवं कितने किसानों की फसल बीमा राशि प्रदान की गई? कृषकवार पटवारी हल्कावार, तहसीलवार ब्यौरा दें? अगर नहीं तो किस कारण से प्रश्न दिनांक तक राशि प्रदान क्यों नहीं की गई? (घ) किस तकनीक से फसल नुकसानी की गणना की गई? सम्पूर्ण ब्यौरा दें। क्या इस प्रणाली के माध्यम से सभी खराब हुई फसलों की गणना की जा सकती है? अगर नहीं तो गणना प्रणाली में सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सीहोर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में खरीफ 2017 में सोयाबीन फसल को प्राकृतिक कारणों से नुकसान हुआ है। जिले की प्रत्येक तहसील के प्रत्येक पटवारी हल्के में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर 15 से 45 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। कलेक्टर जिला सीहोर द्वारा खरीफ 2017 मौसम में फसलों में क्षति होने के कारण बीमित इकाई में वास्तविक उपज, थ्रेश होल्ड उपज की 50 प्रतिशत से कम आने की संभावना संबंधी पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लि. को लेख किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - एक अनुसार है। बीमा कंपनी के अनुसार उक्त सूचना प्राप्त होने पर जिला स्तरीय संयुक्त सर्वे दल द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर योजना के प्रावधानों के अनुसार मध्यावधि मौसम प्रतिकूलता विकल्प के तहत क्षतिपूर्ति हेतु पात्रता स्थापित नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त खरीफ 2017 मौसम में सीहोर जिले में स्थानीयकृत जोखिम से संबंधित 232 सूचना सह दावा प्रपत्र बीमा कंपनी को प्राप्त हुये थे, जिनमें योजना अनुसार सर्वे किया गया था एवं बीमा कम्पनी स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बीमा कंपनी द्वारा अंतिम क्षतिपूर्ति का आंकलन फसल कटाई प्रयोगों द्वारा प्राप्त औसत उत्पादकता के आंकड़ों के आधार पर प्रक्रियाधीन है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो अनुसार है। जानकारी प्रावधिक है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार दावों का भुगतान बीमा कंपनी स्तर पर प्रक्रियाधीन है। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार। योजना अनुसार क्षतिपूर्ति प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -तीन अनुसार है।
स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण
[स्कूल शिक्षा]
11. ( क्र. 60 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीहोर जिले में शिक्षण सत्र 2017-18 के दौरान स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया है? यदि हाँ, तो ब्लॉकवार, स्कूलवार, कक्षावार, साइकिल वितरण का ब्यौरा दें। (ख) क्या साइकिलों का क्रय जिला स्तर पर किया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार वितरित की गई साइकिलों को कितनी राशि में और किस एजेन्सी तथा सप्लायर से खरीदी गई? (ग) क्या स्कूली छात्राओं को साइकिलों का वितरण शिक्षण सत्र 2017-18 के प्रारंभ में किया गया था? यदि नहीं, तो कब किया गया तथा देरी के क्या कारण थे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। सीहोर जिले में 2699 पात्र छात्र/छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया हैं। विकासखण्डवार स्कूलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सत्र 2017-18 के पात्रता निर्धारण मापदण्ड एवं साइकिल क्रय प्रक्रिया में परिवर्तन होने से प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण सीहोर जिले में साइकिल का वितरण माह मार्च एवं अप्रैल 2018 में किया गया है।
सहकारी साख संस्थाओं द्वारा अर्जित परिसंपत्तियां/सामग्रियां
[सहकारिता]
12. ( क्र. 80 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारी साख संस्थाओं एवं मार्केटिंग सोसायटियों द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियों/सामग्रियों के उपयोग हेतु क्या नियम एवं दिशा निर्देश हैं? पूर्ण विवरण देवें। (ख) आगर एवं शाजापुर जिला अंतर्गत किन-किन सहकारी साख संस्थाओं/मार्केटिंग सोसायटियों के पास परिवहन हेतु ट्रेक्टर एवं कृषक उपयोगी यंत्र उपलब्ध हैं? संस्थावार पूर्ण जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध सामग्री किसके आधिपत्य में हैं? सामग्री के प्रश्नांश (क) परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार उपयोग हेतु मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सुसनेर की सम्पूर्ण जानकारी मॉनिटरिंग हेतु किए गए निरीक्षण/पत्राचारों की सत्यापित प्रति को उपलब्ध करावें।
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) प्रश्नांश 'ख' अन्तर्गत कस्टम हायरिंग योजनान्तर्गत प्राप्त उपकरणों के उपयोग संबंधी नियम दिशा निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) समितियों के प्रबंधक के आधिपत्य में है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
किसान संगोष्ठी का आयोजन तथा निर्माण कार्यों की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
13. ( क्र. 108 ) श्री मधु भगत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में समस्त बालाघाट जिले में खंड स्तरीय कृषि संगोष्ठी तकनीकी प्रशिक्षण एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला एवं अन्य प्रकार के समस्त निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किस किस दिनांक को कहाँ-कहाँ किया गया? उक्त समस्त कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र को उपलब्ध करावें तथा यह बतावें कि उक्त कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन किया गया था, यदि हाँ, तो कार्ड में उल्लेखित नाम किस प्रोटोकॉल में आते हैं? क्या यह प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन है, यदि हाँ, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है? क्या प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के प्रति कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) बालाघाट जिले में विभाग द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन दिनांकों में किन-किन स्थानों पर कृषि महोत्सव कृषक मेला कृषक संगोष्ठी आदि कार्यक्रमों में किस-किस योजना एवं मद की कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में किस-किस अधिकारी द्वारा व्यय की गई? (ग) क्या इन योजनाओं में बहुत बड़े स्तर पर राशि खर्च की गई? यदि हाँ, तो क्या इन कार्यक्रमों में हुए व्यय की जाँच कराई जाएगी तथा हितग्राहियों को क्या लाभ प्राप्त हुआ, व्यय राशि में कौन अधिकारी द्वारा राशि का दुरुपयोग किया गया है, संपूर्ण राशि का ब्यौरा क्रमवार निर्माण कार्यवार दिनांकवार जानकारी प्रदान करें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। बालाघाट जिले में आयोजित खंड स्तरीय कृषि संगोष्ठी, तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। निर्माण कार्यों के अंतर्गत मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का कार्य हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी हाँ। समस्त कार्यक्रम में प्रोटोकाल का पालन किया गया है। प्रोटोकाल का उल्लंघन नहीं किया गया। कोई अधिकारी दोषी नहीं है। आमंत्रण पत्रों की छायाप्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ख) जिले में कार्यक्रमों हेतु प्राप्त बजट नियमानुसार उप संचालक कृषि एवं परियोजना संचालक आत्मा द्वारा व्यय किया जाकर संबंधित फर्मों को भुगतान किया गया। व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) जी हाँ। योजनाओं में राशि खर्च की गई है तथा हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। राशि नियमानुसार व्यय की गई है। कृषि विभाग के अंतर्गत विगत दो वर्षों में बालाघाट जिले में कोई नवीन निर्माण कार्य या अन्य संयंत्रों की स्थापना का अन्य नवीन कार्य में भूमि पूजन समारोह, शिलान्यास समारोह एवं लोकार्पण समारोह का कार्य नहीं हुआ है।
एम शिक्षा मित्र पर रोक लगाने विषयक
[स्कूल शिक्षा]
14. ( क्र. 110 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति लगाने को लेकर समस्त प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी एवं अधिकारियों में पनपे विरोध एवं आक्रोश को मद्देनजर रखते हुए एम शिक्षा मित्र पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मना किया गया था, यदि हाँ, तो विभाग के अधिकारियों द्वारा एम शिक्षा मित्र अधिकारी कर्मचारियों पर क्यों जारी रखी जा रही है एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशों की अवहेलना क्यों की जा रही है? (ख) क्या शिक्षा विभाग ही ऐसा विभाग है, जिनके लिए एम शिक्षा मित्र का उपयोग किया जा रहा है अन्य विभागों के लिए क्यों नहीं? क्या यह भी सही है कि मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण अंचलों में नेटवर्क की सुविधा नहीं है तथा प्रदेश के कई अध्यापक शिक्षक एवं कर्मचारियों के पास Android मोबाइल नहीं है, जिससे उपस्थिति लगाना असंभव सा है? (ग) क्या माननीय मंत्री जी उक्त प्रकार से उपस्थिति लगाए जाने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि पूर्व में प्रचलित उपस्थिति ही मान्य होगी और एम शिक्षा मित्र से उपस्थिति लगाने पर तत्काल रोक लगा दी जाएगी, ताकि प्रदेश के विभाग के कर्मचारी मानसिक, आर्थिक या अन्य परेशानियों से बच सकें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एम-शिक्षा मित्र शिक्षा विभाग का एम-गवर्नेंस प्लेटफार्म है। यदि किसी अधिकारी/शिक्षक/ कर्मचारी के पास एंड्राइड फोन उपलब्ध नहीं हैं ऐसी स्थिति में उसके संस्था प्रमुख द्वारा उपस्थिति दर्ज कराये जाने का प्रावधान किया गया है। जहां नेटवर्क नहीं हैं वहां ऑफलाईन मोड में उपस्थिति लगाई जा सकती है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 का परिपालन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
15. ( क्र. 112 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. कृषि मंडी अधिनियम 1972 की धारा 36 के अंतर्गत अधिसूचित फसलों की बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर नहीं की जा सकती? शासन ने इस अधिनियम के उल्लंघन के दोषी मंडी सचिवों तथा कृषि विपणन बोर्ड के एम.डी.पर क्या कार्यवाही की है? (ख) विषयांकित अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत जब किसानों की अधिसूचित फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में खरीदी ही नहीं जा सकती तो क्या भावान्तर योजना में शासन कृषकों को वह राशि दे रहा है जो उसे व्यापारियों को देना चाहिए था अर्थात भावान्तर योजना व्यापारियों के लिए है? (ग) मंडियों में फसलों का एफ.ए.क्यू. देखने हेतु क्या व्यवस्था शासन ने की है? मंडी अनुसार जानकारी दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 36 (3) के परन्तु में प्रावधान है कि कृषि उपज मण्डी समितियों ऐसी अधिसूचित कृषि उपज मण्डी समिति जिनका की समर्थन मूल्य घोषित है। समर्थन मूल्य से ही खुली नीलामी से बोली प्रांरभ कराई जाती है। उपज की गुणवत्ता के अनुसार उच्चतम प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर कृषि उपज का क्रय-विक्रय कृषक की सहमति से ही कराया जाता है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ख) जी नहीं, म.प्र.कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 36 में एफ.ए.क्यू. गुण्वत्ता की कृषि उपज का मंडी प्रांगण में समर्थन मूल्य से कम पर बोली प्रारंभ नहीं होने का प्रावधान है, परन्तु घोष नीलामी में कृषि उपज के प्रचलित बाजार भाव, गुणवत्ता, मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत आदि से प्रभावित होकर प्रतिस्पर्धात्मक विक्रय मूल्य का निर्धारण होता है, इस विक्रय मूल्य पर किसान द्वारा उपज विक्रय करने की सहमति होने पर क्रेता व्यापारी द्वारा विक्रय मूल्य का भुगतान किया जाता है। खरीफ 2017 के लिए भावातंर भुगतान योजना की चयनित फसलों में उपरोक्तानुसार निर्धारित विक्रय मूल्य के अलावा, राज्य शासन द्वारा योजना अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड/फार्मूले के आधार पर निम्न स्थितियों में भावातंर राशि का विक्रेता कृषक को अतिरिक्त भुगतान किया गया है ' पंजीकृत किसानों द्वारा बेची गयी चयनित फसल की विक्रय दर, समर्थन मूल्य से कम किन्तु राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल (Wholesale) विक्रय दर से अधिक हुई तो समर्थन मूल्य तथा किसान द्वारा विक्रय मूल्य के अन्तर की राशि भावातंर के रूप में भुगतान योग्य है। पंजीकृत किसान द्वारा बेची गई फसल की विक्रय दर राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल (Wholesale) विक्रय दर से कम हुई तो समर्थन मूल्य तथा मॉडल विक्रय दर के अन्तर की राशि का लाभ भावातंर के रूप में देय है, परन्तु किसी उत्पाद के मॉडल (Wholesale) विक्रय दर औसत (तीन राज्यों का) यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से उपर रहे तो उक्त फसल उत्पाद के लिये भावातंर भुगतान योजना लागू नहीं मानी जाएगी। यदि किसान द्वारा विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक या उसके बराबर हुई तो योजना का लाभ देय नहीं होगा। (ग) कृषि उपज की गुणवत्ता का निर्धारण कलेक्टर द्वारा मनोनीत समिति द्वारा किया जाता है। गुणवत्ता निर्धारण कार्य हेतु मण्डी समितियों में नमी मापक यंत्र एवं छन्ना आदि की व्यवस्था की गई है।
डबरा से चीनौर पहुँच मार्ग का निर्माण
[लोक निर्माण]
16. ( क्र. 117 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डबरा से चीनौर रोड पहुँच मार्ग कितना किलोमीटर एवं कितनी राशि का स्वीकृत है, जिसका निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है तथा इस पर प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि व्यय की गई तथा कार्यपूर्ण करने की समय अवधि क्या है? प्राक्कलन की सत्यापित प्रति सहित अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार डबरा से चीनौर रोड के नगर पालिका परिषद् डबरा क्षेत्र में मेन रोड के बीच डिवाइडर पर विद्युत पोल शिफ्टिंग का कार्य लोक निर्माण विभाग या विद्युत विभाग में से किसके द्वारा कराया जावेगा जिसके लिये कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान है? यह कार्य कब तक पूर्ण कराया जावेगा? (ग) क्या डबरा नगर पालिका क्षेत्र में डबरा से चीनौर रोड के दोनों ओर नक्शा एवं तकनीकी प्राक्कलन से हटकर टेड़ा-मेड़ा एवं गुणवत्ताहीन नालों का निर्माण कराया जा रहा है, जिन पर अभी तक कितनी राशि व्यय की गई तथा किस प्रकार का कार्य शेष है? इन दोनों नालों की कुल कितनी-कितनी राशि का प्रावधान है एवं इस गुणवत्ताहीन कार्य के लिये कौन अधिकारी दोषी है? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? नहीं तो कब तक की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) लंबाई 53.20 कि.मी.। राशि रू. 8512.00 लाख स्वीकृत है। प्रश्न दिनांक तक राशि रू. 6536.85 लाख का व्यय हुआ। समयावधि 24 माह वर्षाकाल सहित। प्राक्कलन की सत्यापित प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) लोक निर्माण विभाग (वि/यां.) संभाग ग्वालियर द्वारा कराया जावेगा। राशि रूपये 972.94 लाख व्यय का प्रावधान है। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की गई है अत: समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं, राशि रू. 9.29 लाख का व्यय किया गया है। कोई कार्य शेष नहीं है। दो नग नहीं अपितु तीन नालों पर ह्यूम पाईप पुलियों हेतु रू. 9.29 लाख का प्रावधान था। कार्य गुणवत्ता पूर्वक किया गया है। अत: कोई दोषी नहीं, शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
कृषकों के भ्रमण की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
17. ( क्र. 121 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले के विकासखण्ड सेवड़ा में उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में किन-किन किसानों को किस-किस दिनांक को कहाँ-कहाँ, किस साधन से किन अधिकारियों के साथ भ्रमण पर भेजा गया? ग्रामवार/कृषकों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) कंडिका (क) में वर्णित यात्राओं में शासन द्वारा किसानों के लिये क्या-क्या सुविधायें दिये जाने के निर्देश थे? निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करायें। प्रति किसान शासन द्वारा कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी एवं कितनी राशि किस मद में खर्च की गयी? (ग) क्या शासन द्वारा जो राशि किसानों के भ्रमण पर खर्च करनी थी वह विभाग द्वारा उन पर खर्च न कर फर्जी बिल बनाकर राशि स्वयं हड़प ली? यदि नहीं, तो क्या एक जाँच कमेटी बनाकर यात्रा पर गये किसानों से वस्तुस्थिति स्पष्ट कराई जाएगी? (घ) क्या उक्त संपूर्ण भ्रमणों की सूक्ष्य जाँच हेतु भोपाल से दल गठित करेंगे, जिससे भविष्य में किसानों को भ्रमण में भोजन, विश्राम जैसी समस्याओं से न जूझना पड़े?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) दतिया जिले के सेवढ़ा विकासखंड में वर्ष 2017-18 में किसानों को भ्रमण पर नहीं भेजा गया। वर्ष 2018-19 में प्रश्न दिनांक तक कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम में शासन द्वारा कृषकों को भ्रमण स्थल तक जाने, आने, भोजन, ठहरने, लेखन सामग्री, चाय नास्ता, पानी, प्रक्षेत्रों का भ्रमण एवं वैज्ञानिक द्वारा उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण दिलाया गया है। निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार शेष जानकारी निम्नानुसार है:-
कार्यक्रम |
प्रति कृषक प्रतिदिन राशि का प्रावधान |
जिले को प्राप्त राशि आवंटन रूपये में |
मदवार व्यय रूपये में |
|
सामान्य |
अ.जा. |
|||
राज्य के बाहर भ्रमण |
रूपये 1500 |
3.15 लाख |
2.40 लाख |
0.75 लाख |
राज्य के अंदर भ्रमण |
रूपये 1000 |
3.00 लाख |
2.10 लाख |
0.90 लाख |
(ग) वर्ष 2017-18 की प्रदाय राशि आहरण कर उससे वर्ष 2018-19 में किसानों के भ्रमण पर व्यय करने की अनियमितता प्रकाश में आने पर प्रभारी सहायक संचालक उद्यान दतिया को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। भ्रमण पर गये कृषकों ने संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। फर्जी बिल बनाकर राशि हड़पने की स्थिति निर्मित नहीं है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ग) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संचालित माध्यमिक एवं हाई स्कूलों की भवनों की स्थिति
[स्कूल शिक्षा]
18. ( क्र. 122 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले के सेवड़ा विकासखण्ड में कुल कितने माध्यमिक एवं हाई स्कूल संचालित हैं? इनमें से कितने अपने स्वयं के भवन में एवं कितने अन्य भवनों में संचालित हो रहे हैं एवं कितने भवन अपूर्ण या खराब स्थिति में हैं? (ख) ऐसे कितने हाई स्कूल हैं जो माध्यमिक से अपग्रेड हुये किन्तु उनके भवन या तो अधूरे हैं या फिर स्वीकृत नहीं हुये? क्या उन्हें स्वीकृत या पूर्ण कराये जाने हेतु आदेश जारी करेंगे? (ग) क्या अधिकांश स्कूलों तक पक्का पहुंच मार्ग न होने से बारिश के दिनों में बच्चे व शिक्षक स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं? यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्गों के WBM या C.C. के माध्यम से पक्का कराया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) कुल 27 हाईस्कूल में से कुल 11 हाईस्कूल के भवन स्वीकृत नहीं हैं एवं कुल 07 हाईस्कूलों के भवन अपूर्ण है। शालाओं के भवन निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) 12 प्राथमिक/माध्यमिक एवं 03 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पहुँच मार्ग कच्चा है। विभाग के बजट में पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु पृथक से कोई प्रावधान नहीं होने के कारण ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अंतर्गत कराया जा सकेगा।
विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण
[लोक निर्माण]
19. ( क्र. 125 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत जमुनिया, बम्हनी, गाड़रखेड़ा, लहंगी, पुरवा, पटपरा, कलगौड़ी, सिलगौर, कुम्ही, सिहोरा आदि मार्गों की सड़कों के निर्माण पूर्ण करने की समयावधि समाप्त हो गयी है? (ख) यदि हाँ, तो इन सड़कों का निर्माण कब प्रारंभ किया जायेगा एवं कब तक निर्माण पूरा होगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विभाग के अधीन मार्गों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार।
किसानों को मांग के अनुरूप बीज उपलब्ध न होना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
20. ( क्र. 126 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसानों को गत 3 वर्षों में खरीफ बीज की मांग के अनुरूप बीज उपलब्ध कराया गया है? (ख) यदि हाँ, तो गत 3 वर्षों की कुल खरीफ बीज की मांग एवं पूर्ति की संख्यात्मक जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम ने मांग के विरूद्ध कितना बीज उपलब्ध कराया? मांग एवं पूर्ति की जानकारी देवें? (घ) क्या गत 3 वर्षों में किसानों की मांग के अनुसार पूर्ति नहीं की गई है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन दोषी है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- 01 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- 02 अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) के अनुसार खरीफ बीज की किसानों को पूर्ति के लिये गत 3 वर्षों में पर्याप्त मात्रा में बीज का भण्डारण एवं उपलब्ध होने से कोई दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अध्यापक संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन
[स्कूल शिक्षा]
21. ( क्र. 132 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक संवर्ग के अंतर्गत पदस्थ प्रदेश के लगभग तीन लाख अध्यापकों को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है, यदि हाँ, तो क्या कैबिनेट की बैठक में निर्णय ले कर संविलियन के आदेश जारी किये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्या अध्यापकों को नियमित शिक्षकों को दी जा रही सभी सुविधाओं, जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, शासकीय आवास एवं अनुकम्पा नियुक्ति आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएँगी? यदि हाँ, तो विवरण सहित जानकारी देवें? (ग) क्या विधान सभा क्षेत्र रैगावं के ग्राम पंचायत गिन्जारा के सरपंच द्वारा माध्यमिक शाला भवन क्षतिग्रस्त होने की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत व कलेक्टर जिला सतना को अवगत कराने के बावजूद भी भवन निर्माण हेतु कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (घ) क्या विकासखण्ड रामनगर के अंतर्गत शासकीय हायर सेकण्ड्री स्कूल हिनौती के प्रभारी प्राचार्य लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा द्वारा विद्यालय भवन/विद्यालय परिसर को सड़क निर्माण कर रही कम्पनी को किराये पर दे दिया गया है, जिसमें कम्पनी के दर्जन से अधिक कर्मचारी यहाँ निवास कर शौचालय एवं पानी व्यवस्था का उपयोग करने के साथ ही डम्फर, जे.सी.बी. सहित स्कूल प्रांगण में खड़ा करने से मैदान पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, क्या इसकी जाँच कराकर दोषी प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) अध्यापकों को स्कूल शिक्षा विभाग/जनजातीय कार्य विभाग में संविलियन की कार्यवाही प्रचलित है। मंत्रि-परिषद् के निर्णय पश्चात् भर्ती नियम बनाने की प्रक्रिया प्रचलित है। (ख) नियम बनाने की कार्यवाही प्रचलित है जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के परामर्श अनुसार सुविधायें दी जा सकेगी। (ग) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रैगांव के ग्राम पंचायत गिंजारा के सरपंच से माध्यमिक शाला भवन के क्षतिग्रस्त होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। । माध्यमिक शाला भवन क्षतिग्रस्त नहीं है। (घ) जी नहीं। प्रश्न के संदर्भ में जाँच विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनियमितता न होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चना, मसूर, सरसों, लहसुन एवं प्याज को भावान्तर में शामिल नहीं किया जाना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
22. ( क्र. 133 ) श्री अजय सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चना, मसूर, सरसों, लहसुन एवं प्याज को क्या भावांतर योजना में शामिल किया गया है? अगर नहीं, तो कारण बिन्दुवार देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित इन उपजों को खरीदने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी गई थी? अगर हाँ तो कब-कब? सभी पत्रों की एक-एक प्रति देवें। क्या अनुमति नहीं मिली? अनुमति नहीं दिए जाने वाले सभी पत्रों की एक प्रति देवें। अनुमति नहीं मिलने के कारण क्या हैं? (ग) प्रदेश में चना, मसूर, सरसों का इस वर्ष कुल कितना उत्पादन हुआ? इन उपजों की खरीदी का केन्द्र सरकार को कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ था? (घ) क्या इन उपजों की लक्ष्य से अधिक खरीदी की गई थी? इसके लिए क्या केन्द्र सरकार ने लक्ष्यों को संशोधित किया है? अगर हाँ तो संशोधित लक्ष्य क्या थे? अगर नहीं तो अतिरिक्त खरीदी की कुल कितनी राशि देय है? इसकी भरपाई कहाँ से किस मद से कितनी एवं कब होगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) चना, मसूर एवं सरसों को प्राइज सपोर्ट स्कीम अंतर्गत शामिल किया गया है तथा लहसुन एवं प्याज को भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत शामिल किया गया है। (ख) चना, मसूर एवं सरसों की उपज भारत सरकार की प्राइज सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ही क्रय की जा रही है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) प्रदेश में इस वर्ष में चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आधार पर चना, मसूर एवं सरसों का उत्पादन क्रमश: 53.85 लाख मैट्रिक टन, 6.79 लाख मैट्रिक टन एवं 9.76 लाख मैट्रिक टन आंकलित किया गया है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मंडी अधिनियमों के विपरीत उपजों (जिंसों) की खरीदी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
23. ( क्र. 134 ) श्री अजय सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंडी अधिनियम की धारा 36 में प्रावधान है कि मंडी परिसर में सिर्फ उन्हीं जिंसों की खरीदी हो सकती है जो समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी? (ख) भावांतर योजना के लागू होने पर क्या मंडी अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है? अगर नहीं तो नियमों की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए बताएं कि मंडी अधिनियम की किस धारा एवं उपधाराओं के तहत यह खरीदी जा रही है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी नहीं। म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 36 में प्रावधान है कि मण्डी प्रांगण में विक्रय के लिए लाई गई समस्त अधिसूचित कृषि उपज, उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये ऐसी उपज के लिए विर्निदिष्ट किए गए मण्डी प्रांगण/प्रांगणों में या उपविधियों में यथा उपबन्धित ऐसे अन्य स्थान पर बेची जाएगी। (ख) जी नहीं। म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 36 में एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता की कृषि उपज का मण्डी प्रांगण में समर्थन मूल्य से कम पर बोली प्रारम्भ नहीं होने का प्रावधान है, परन्तु घोष नीलामी में कृषि उपज के प्रचलित बाजार भाव, गुणवत्ता, मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत आदि से प्रभावित होकर प्रतिस्पर्धात्मक विक्रय मूल्य का निर्धारण होता है इस विक्रय मूल्य पर किसान द्वारा उपज विक्रय करने की सहमति होने पर क्रेता व्यापारी द्वारा विक्रय मूल्य का भुगतान किया जाता है। खरीफ 2017 के लिए भावांतर भुगतान योजना की चयनित फसलों में उपरोक्तानुसार निर्धारित विक्रय मूल्य के आलावा, राज्य शासन द्वारा योजना अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड/फार्मूले के आधार पर निम्न स्थितियों में भावांतर राशि का विक्रेता कृषक को अतिरिक्त भुगतान किया गया है- पंजीकृत किसानों द्वारा बेची गयी चयनित फसल की विक्रय दर, समर्थन मूल्य से कम किन्तु राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल (Wholesale) विक्रय दर से अधिक हुई तो समर्थन मूल्य तथा किसान द्वारा विक्रय मूल्य के अन्तर की राशि भावांतर के रूप में भुगतान योग्य है। पंजीकृत किसान द्वारा बेची गई फसल की विक्रय दर राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल (Wholesale) विक्रय दर से कम हुई तो समर्थन मूल्य तथा मॉडल विक्रय दर के अन्तर की राशि का लाभ भावांतर के रूप में देय है,परन्तु किसी उत्पाद के मॉडल (Wholesale) विक्रय दर औसत (तीन राज्यों का) यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से उपर रहे तो उक्त फसल उत्पाद के लिये भावांतर भुगतान योजना लागू नहीं मानी जाएगी। यदि किसान द्वारा विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक या उसके बराबर हुई तो योजना का लाभ देय नहीं होगा। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
देहरदा ईसागढ़ मार्ग पर स्थित ग्राम खतौरा में सड़क के दोनों किनारों पर नाली निर्माण
[लोक निर्माण]
24. ( क्र. 156 ) श्री महेन्द्र सिंह यादव "खतौरा" : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्न क्र. 4823 उत्तर दिनांक 08 मार्च 2016 के उत्तर (घ) में बताया गया था कि वर्तमान में कार्य प्रगति पर है? शीघ्र ही मार्ग पर स्थित खतौरा, पीरौंठ एवं पचावली में अनुबंध के प्रावधान अनुसार नाली निर्माण का कार्य कराया जायेगा तथा ग्राम खतौरा में दोनों छोर पर पानी की निकासी हेतु पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत कराया जायेगा? यह अति आवश्यक कार्य अभी तक क्यों नहीं कराया गया? कब तक कराया जायेगा? (ख) एम.पी.आर.आर.डी.सी. द्वारा निर्मित देहरदा-ईसागढ़ मार्ग स्थित ग्राम खतौरा एवं पीरौंठ में आबादी क्षेत्र में सड़क किनारे नाली निर्माण एवं ग्राम खतौरा में अनुबंध के तहत चैन्ज ऑफ स्कोप के अंतर्गत पानी की निकासी हेतु पुलिया निर्माण का कार्य स्वीकृत कराया जाकर कार्य कराये जाने हेतु विगत 3 वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की गयी? की गयी कार्यवाही की प्रतियां संलग्न कर जानकारी दें। (ग) ग्राम खतौरा, पीरौंठ में सड़क किनारे 03 वर्ष में नाली निर्माण एवं दोनों छोर पर पुलिया निर्माण हेतु संबंधित एजेन्सी/ठेकेदार से उक्त निर्माण कार्य की लागत राशि अमानत राशि से अथवा ठेकेदार द्वारा वसूल किये जा रहे टोल-टैक्स से वसूल कर उक्त कार्य कराया जायेगा और ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या ग्राम खतौरा के दोनों छोर पर पुलिया निर्माण का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त कार्य कब स्वीकृत किया गया? यदि नहीं, किया गया तो कब तक कार्य स्वीकृत कराया जायेगा? खतौरा में सड़क किनारे नाली निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। निवेशकर्ता द्वारा ग्राम खतौरा में लगभग 175 मी. नाली निर्माण कार्य किया गया। तदोपरांत निवेशकर्ता द्वारा इस कार्य को विलंबित रखा गया है। अत: एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत निवेशकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन कार्यों के पूर्ण करने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) विगत तीन वर्षों में देहरदा ईसागढ़ मार्ग स्थित ग्राम खतौरा एवं पीरौंठ में आबादी क्षेत्र में सड़क किनारे नाली निर्माण एवं ग्राम खतौरा में पुलियाओं के निर्माण हेतु एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा की गई कार्यवाही एवं संबंधित प्रतियों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। निवेशकर्ता द्वारा ग्राम खतौरा, पीरौंठ में सड़क के किनारे नाली निर्माण कार्य बार-बार स्मरण पत्र दिये जाने के पश्चात भी शुरू न किये जाने की दशा में कंशेसनायर की रिस्क एवं कास्ट पर कराये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निवेशकर्ता के विरूद्ध अनुबंध के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर निवेशकर्ता को देय एन्युटी में से दण्ड राशि की वसूली शुरू की जा चुकी है। (घ) जी हाँ। ग्राम खतौरा में सड़क के दोनों छोर पर पुलिया निर्माण कार्य का कार्य चेन्ज ऑफ स्कोप के अंतर्गत दिनांक 01.09.2016 को स्वीकृत किया गया है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। ग्राम खतौरा में नाली निर्माण पूर्ण होने की तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
सड़क निर्माण
[लोक निर्माण]
25. ( क्र. 177 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा वर्तमान लोक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय के कार्यकाल में 1 कि.मी. 2 कि.मी. 3 कि.मी. की लंबाई की कितनी सड़कों के निर्माण हेतु आवेदन या पत्र दिये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये आवेदन या पत्रों में से कितने आवेदनों या पत्रों पर मंत्री महोदय द्वारा रिमार्क लगाकर विभाग को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है तथा उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) विभाग द्वारा प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कितनी सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? (घ) एस.एफ.सी. एवं अनुपूरक बजट में कितने मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी जाना प्रस्तावित है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
भावांतर योजना के तहत राशि वितरण
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
26. ( क्र. 178 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भावांतर योजना में किन-किन फसलों को शामिल किया गया है? (ख) भावांतर योजना के तहत मंदसौर जिले में रबी एवं खरीब की फसलों की खरीदी हेतु कितने किसानों का पंजीयन किया गया हैं? जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार भावांतर योजना में कितने किसानों को योजना का लाभ मिला है? (घ) मंदसौर जिले में भावांतर योजना के तहत 1 मार्च 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि का वितरण किया गया है या किया जाना है? जानकारी देवें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत आठ फसलों को शामिल किया गया है– सोयाबीन, तिल, रामतिल, मूंगफली, मक्का, तुअर, मूंग एवं उड़द। दिनांक 1 अप्रैल 2018 से लहसून एवं प्याज फसल को भी भावांतर भुगतान योजना में शामिल किया गया है। (ख) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत मंदसौर जिले में 53420 किसानों द्वारा पंजीयन किया गया है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत मंदसौर जिले में कुल 45228 कृषकों को योजना का लाभ मिला है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) मंदसौर जिले में खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना के तहत दिनांक 1 मार्च 2018 से प्रश्न दिनांक तक राशि रूपये 11,75,87,597/- (ग्यारह करोड़ पच्छत्तर लाख सत्यासी हजार पाँच सौ सन्तानवे रूपये मात्र) का वितरण किया गया है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जबेरा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी
[लोक निर्माण]
27. ( क्र. 186 ) श्री प्रताप सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक लोक निर्माण विभाग को किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि कब-कब आवंटित की गई वर्षवार, मदवार एवं राशिवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितनी-कितनी राशि किन-किन निर्माण कार्यों हेतु किस-किस एजेंसी को उपलब्ध करायी गई? जानकारी वर्षवार/कार्यवार/राशिवार एवं एजेंसीवार उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तहत मेंटेनेंस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? राशिवार/कार्यवार/वर्षवार जानकारी बतलावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत राज्य योजनाओं के मतदेय/राजस्व मद अंतर्गत जिले/संभाग को विधानसभावार राशि आवंटित नहीं की जाती। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ तथा म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ-1' अनुसार है। (ख) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, अपितु वर्ष 2014 से विधानसभा जबेरा में वर्षवार/कार्यवार/राशिवार/एजेन्सीवार की गई व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ-2' तथा परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब एवं म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ-1' अनुसार है। (ग) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, अपितु वर्ष 2014 से विधानसभा जबेरा में वर्षवार/कार्यवार/राशिवार की गई व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब-1' एवं म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से संबंधत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ-1' अनुसार है।
नाफेड सर्वेयर के द्वारा खरीफ की फसल खरीदी में अनियमितता
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
28. ( क्र. 189 ) श्री प्रताप सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन के द्वारा खरीफ की फसल में चना, मसूर, गेहूँ की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है? यदि हाँ, तो किस दर से खरीदी की जा रही हैं? आदेश की एवं समर्थन मूल्य की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार खरीफ की फसल खरीदी नाफेड के सर्वेयर के द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो सर्वेयर की नियुक्ति की योग्यता क्या है? दमोह जिले में विधानसभावार, खरीदी केंद्रवार, सर्वेयर की जानकारी उपलब्ध करावें जिसमें सर्वेयर का नाम, पद, विभाग, नियोक्ता अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी का नाम हो। (ग) क्या नाफेड के सर्वेयर/अधिकारी, व्यापारियों की मिली भगत से खराब माल की खरीदी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो संबधित दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यावाही किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या और कौन कार्यवाही कर सकता है? (घ) दमोह जिले में शासन द्वारा खरीदी दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कितनी फसल खरीदी गई है। केंद्रवार एवं फसलवार जानकारी देवें। कितने केंद्रों पर व्यापारियों एवं नाफेड अधिकारियों/सर्वेयर के द्वारा खराब माल पास किये जाने के मामले सामने आये? क्षेत्रवार जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जर्जर रोडों का निर्माण
[लोक निर्माण]
29. ( क्र. 191 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरवार विधानसभा क्षेत्र की जर्जर रोड (1) नयागाँव से मऊछ वनवार व्हाया चीनौर, मेहगाँव करईया रोड (2) करईया से आरोन व्हाया गोलार घाटी (3) डॉडाखिरक से तिघरा व्हाया लखनपुरा (4) भितरवार से करईया (5) पनिहार से पगारा मार्ग (6) जखा से हुकमगढ़ डामर रोड तक (7) अमरोल डामर रोड से सिकरौदा नहर की पुलिया तक (8) बरई-पनिहार मार्ग से आमी गाँव तक। उक्त रोड जो बहुत ही जर्जर हैं को कब तक निर्माण करा लिया जावेगा? प्रत्येक रोडवार अलग-अलग जानकारी दें। (ख) रायरू बाईपास से पुरानी छावनी, बहोडापुर, लक्ष्मीगंज, गोलपहाडिया, गिरवाई होकर नयागाँव रोड जो बहुत जर्जर हालत में है, इस रोड का कब तक चौड़ीकरण कर निर्माण किया जावेगा? इस रोड की शहर में फोर लाईन के मान से कितनी चौड़ाई रखी जावेगी तथा शहर के बाहर कितनी चौड़ाई रखी जावेगी? क्या शहर की घनी आबादी के बीचों-बीच चौड़ाई कम रखी जा रही है? क्या विभाग उसको आज तथा भविष्य के बढ़ते जनसंख्या तथा बढ़ते वाहनों के दबाव के हिसाब से पर्याप्त मानता है? यदि हाँ,? तो कैसे? स्पष्ट करें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित मार्ग की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। निविदा कार्यवाही जारी। चौड़ीकरण हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शहर में चौड़ाई सात मीटर पेवड शोल्डर सहित। शहर के बाहर रायरू से अटल गेट तक फोरलेन एवं शेष लंबाई में पेवड शोल्डर सहित। जी नहीं। जी हाँ। नयागांव से मालवा कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं मालवा कॉलेज से रायरू तक का बायपास मार्ग एन.एच.ए.आई. द्वारा बनाया जा चुका है।
नवीन मार्ग निर्माण की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
30. ( क्र. 204 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बगदरी से खैरघटा-छोलघटा तक का मार्ग वर्तमान में पहुंचविहीन है इस कारण नागरिकों व कृषि परिवहन साधनों को आवागमन में बहुत कठिनाइयां आती है तथा वर्षाकाल में तो ये मार्ग बन्द ही हो जाता है? (ख) उक्त कठिनाइयों के मद्देनजर क्या ई.ई. लो.नि.वि. श्योपुर ने 1.50 करोड़ की डी.पी.आर. तैयार कर शासन/विभाग को भेज भी दी है? ये डी.पी.आर. वर्तमान में किस स्तर पर व कब से व क्यों लंबित है? (ग) क्या शासन क्षेत्रीय नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त डी.पी.आर. को चालू वर्ष के अनुपूरक बजट में शामिल करके इसकी शीघ्र प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। दिनांक 19.01.2018 से प्रमुख अभियंता कार्यालय में तकनीकी परीक्षण हेतु। (ग) जी नहीं वर्तमान में सीमित वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने से स्वीकृति की कार्यवाही संभव नहीं।
कृषि एवं वाणिज्य संकाय की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र. 205 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मानपुर के हायर सेकेण्डरी स्कूल में वर्तमान तक कृषि एवं वाणिज्य संकायों के विषयों की पढ़ाई की सुविधा का अभाव है व क्यों? यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जावेगी। (ख) क्या उक्त सुविधा के अभाव में प्रतिवर्ष उक्त स्कूल के हाईस्कूल पास आउट इच्छुक छात्र उक्त संकायों के विषयों की पढ़ाई हेतु जिला मुख्यालय अथवा अन्यत्र जाकर एडमीशन लेने को विवश होते हैं नतीजन उन्हें बहुत कठिनाइयां आती है जो छात्र अन्यत्र नहीं जा पाते वे पढ़ाई छोड़ने को विवश होते हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो क्या शासन छात्रों के हित के मद्देनजर उक्त स्कूल में दोनों संकाय प्रारंभ कराने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर को प्रस्ताव तैयार करवाकर शासन को भेजने हेतु निर्देशित करेगा? तत्पश्चात इन प्रस्तावों को शासन सक्षम समिति से अनुमोदित करवाकर इन्हें चालू वित्त वर्ष के अनुपूरक बजट में शामिल करके इनकी प्रशासकीय स्वीकृति अविलम्ब जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) शा.उ.मा.वि. मानपुर ग्राम के हाईस्कूल उत्तीर्ण विद्यार्थी कृषि संकाय के इच्छुक छात्र, ग्राम मानपुर से समीपस्थ स्थित शा.उ.मा.वि. गिरधरपुर एवं वाणिज्य संकाय के इच्छुक छात्र शा. उ.मा.वि. सोईकला में पढ़ने जाते हैं। (ग) 'क' प्रश्नांश के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शालाओं में अतिरिक्त संकाय की स्वीकृति बजट प्रावधान पर निर्भर करता है।
किसानों को उपज विक्रय पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
32. ( क्र. 217 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में रबी मार्केटिंग सीजन 2018-19 में उपार्जन किए जा रहे गेहूँ के पंजीयत किसान द्वारा 15 मार्च 18 से 26 मार्च 18 की अवधि में मंडी में विक्रय किए गये गेहूँ पर रूपये 265/- प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि 10 जून 2018 को लाभान्वित एवं पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा कराए जाने के निर्देश हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना के तहत क्या उपार्जन किए जा रहे चना, मसूर, सरसों के पंजीकृत किसानों द्वारा 2018-19 में उपार्जन किए जा रहे गेहूँ के पंजीकृत किसान द्वारा 10 अप्रैल 18 से 9 जून 18 की अवधि में मंडी में विक्रय किये जाने पर रूपये 100/- प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि 10 जून 2018 को लाभान्वित एवं पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा कराए जाने के निर्देश हैं? (ग) प्रश्नांकित (क) एवं (ख) का उत्तर हाँ, तो विदिशा जिले में पंजीकृत कितने किसानों ने कितने क्विंटल गेहूँ एवं चना, मसूर, सरसों का विक्रय उक्त अवधि में मंडियों में किया है एवं कितने किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रश्नांकित तिथि तक कर दिया गया है तथा कितने किसान शेष है? रहने का क्या कारण है? मंडीवार जानकारी देवें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भावांतर योजना के तहत किसानों को राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
33. ( क्र. 218 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरीफ फसल 2017 के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है? इस योजना के तहत विदिशा जिले में प्रश्नांकित तिथि तक कितने किसानों का पंजीयन हुआ है एवं भुगतान हेतु विदिशा जिले के लिए भुगतान एजेंसी कौन है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कितने किसानों को भावांतर राशि का भुगतान प्रश्नांकित तिथि तक कर दिया गया है? कितने किसान शेष है? शेष का क्या कारण है? विदिशा जिले की जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या विदिशा जिला अन्तर्गत ऐसे किसान है जिनकी पोर्टल पर प्रविष्टि करते समय प्रविष्टिकर्ता द्वारा किसान का नाम व ग्राम तथा खाता क्रमांक आदि गलत अंकित किए जाने से इस किसानों का भुगतान लंबित है? कितने किसानों का भुगतान लंबित है एवं इन्हें कब तक भुगतान किया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। इस योजना के तहत विदिशा जिले में 67349 किसानों के द्वारा पंजीयन किया गया है। जिले में भावातंर भुगतान योजना का भुगतान जिला कलेक्टर द्वारा किया गया है। (ख) जिले में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पंजीयन 58210 कृषकों को प्रश्नांश दिनांक तक उनकी पात्रतानुसार भावातंर राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष जानकारी एकत्र की जा रही है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
तलेन नगर के कन्या हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
34. ( क्र. 221 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर तलेन में कन्या हाई स्कूल संचालित है? यदि हाँ, तो कितने वर्षों से संचालित है? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) की जानकारी अनुसार तलेन नगर में कन्या हाई स्कूल प्रांरभ होने से वर्तमान समय में तलेन नगर की आबादी में कितनी वृद्धि हुई है? (ग) प्रश्न की कंडिका (क) (ख) की जानकारी अनुसार क्या तलेन नगर के कन्या हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। विगत 23 वर्षों से कन्या हाईस्कूल तलेन संचालित है। (ख) तलेन नगर में कन्या हाईस्कूल प्रारंभ होने के समय से वर्तमान तक लगभग 3000 की आबादी की वृद्धि हुई है। (ग) तलेन नगर में पूर्व से शा.उ.मा.वि. तलेन सह शिक्षा के रूप में संचालित है। कन्या हाईस्कूल तलेन एवं उ.मा.वि. तलेन एक ही परिसर में संचालित हैं। कन्या हाईस्कूल तलेन की छात्राएं उ.मा.वि. में अध्ययन हेतु जाती है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जीर्ण-शीर्ण मार्ग के निर्माण की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
35. ( क्र. 225 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत ग्राम नापानेरा से ग्राम नेवली तक वर्तमान में सड़क अत्यंत जीर्ण-शीर्ण होकर पूर्णत: समाप्त हो चुकी है तथा विभाग द्वारा भी उक्त मार्ग के रिनीवल हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थी, लेकिन उक्त मार्ग पर रिनीवल कार्य संभव नहीं होने से आठ-दस बार निविदायें आमंत्रित किये जाने के बावजूद किसी निविदाकार द्वारा उक्त निविदा में भाग नहीं लिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 18 मई 2018 को उक्त मार्ग की सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराते हुये सचिव लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण एवं मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग से उक्त मार्ग को मजबूतीकरण मद से स्वीकृत किये जाने की मांग की गई थी? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई? उपरोक्तानुसार क्या शासन उक्त मार्ग निर्माण की स्वीकृति मजबूतीकरण मद से प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं, आंशिक रूप से जी हाँ, जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्राक्कलन में तकनीकी सुधार हेतु संभागीय कार्यालय को वापस किया गया। वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रम अनुसार वर्तमान में स्वीकृति की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं।
राजगढ़ जिले में अध्यापकों का स्थानान्तरण
[स्कूल शिक्षा]
36. ( क्र. 228 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वर्ष 2008 में अध्यापक संवर्ग के एक ही विकासखण्ड अथवा एक ही निकाय में स्थानान्तरण/संविलियन किये गये थे? यदि हाँ, तो उसके लिये क्या नीति बनाई गई थी? (ख) क्या प्रदेश में वर्ष 2018-19 हेतु अध्यापकों के स्थानान्तरण/संविलियन हेतु वही नीति बनाई गई है? यदि हाँ, तो उक्त नीति के तहत कब तक अध्यापक संवर्ग के एक ही विकासखण्ड अथवा एक ही निकाय में स्थानान्तरण/संविलियन किये जावेगें? (ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं? क्या उक्त नीति बनाये जाने से शासन को कोई वित्त्तीय भार आयेगा? यदि हाँ, तो कितना?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। निकाय के भीतर स्थानान्तरण कोई नीति नहीं है। अपितु अन्तर्निकाय संविलियन की नीति है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उतरांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 229 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में कितने-कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालय हैं तथा वे कहाँ-कहाँ पर कब-कब से संचालित हैं? (ख) क्या उक्त संचालित सभी विद्यालयों के पास अपना स्वयं का भवन, खेल मैदान एवं पेयजल हेतु सम्पूर्ण व्यवस्था है? (ग) क्या विद्यालय भवन एवं खेल मैदान की सुरक्षा एवं अतिक्रमण को रोके जाने हेतु बाउण्ड्रीवाल है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ है? यदि नहीं, है तो क्यों नहीं है? (घ) उक्त विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल, खेल मैदान एवं पेयजल की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं संचालन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। तथा हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ में समाहित है तथा हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवाल उपलब्धता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। भारत सरकार से वार्षिक कार्ययोजना में निरंतर मांग की जा रही है स्वीकृति अप्राप्त है। हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। बाउण्ड्रीवाल निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। (घ) विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ की उक्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में खेल मैदान एवं पेयजल की व्यवस्था है। बाउण्ड्रीवाल विहीन शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण का कार्य भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर है। हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण प्राथमिकता एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। उक्त व्यवस्थाओं हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
इंस्पायर अवार्ड आयोजन में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
38. ( क्र. 233 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सत्र 2018-19 में "इंस्पायर अवार्ड" में विद्यार्थियों की राशि 5000 से 10000 रु की गयी है? यदि हाँ, तो किस आदेश के तहत? आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अंतर्गत राशि बढ़ाने के निर्णय हेतु कोई कमेटी का गठन किया गया था या यह निर्णय एवं राशि केंद्र से प्राप्त हो रही है? यदि कोई कमेटी बनी थी तो उसमे कौन-कौन सदस्य थे? नामवार जानकारी देवें। (ग) क्या उज्जैन संभाग में प्रतिवर्ष उक्त माडल प्रतियोगिता के लिए प्रतिवर्ष बच्चे 500 और 1000 के एक जैसे माडल जैसे विद्युत मोटर, पवन चक्की, विद्युत जनरेटर आदि बाजार से खरीद कर प्रदर्शनी में रखते हैं? कई बार बेची हुई दुकान की स्लिप भी इन पर लगी रहती है, प्रतिवर्ष लाखों रु. खर्च करने के बाद भी कोई नवीनता इन माडलों में दिखाई नहीं देती, इसकी जाँच कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी ने की? जाँच के दौरान क्या क्या खामिया पायी गयी? (घ) माडल खरीदने एवं कार्यक्रम के दौरान विभिन्न अनियमितता की कितनी शिकायत 1 जनवरी 2013 के पश्चात उज्जैन संभाग को प्राप्त हुई? उस पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हां। भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली के पत्र क्र/12011/74/2017/आयएडी, दिनांक 02 जनवरी 2018 के अनुसार। संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भारत शासन से योजना के संबंध होने से शेषांश संबंधित नहीं है। (ग) जी नहीं। प्रदर्शनी हेतु निर्णायकों की समिति बनाई जाती है, जिसमें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के वरिष्ठ प्राध्यापक होते है एवं उनके द्वारा प्रदर्शनी में प्रस्तुत मॉडलों का अवलोकन निरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त नही हुई है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) संभाग अंतर्गत 1 जनवरी 2013 से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सत्र 2017-18 में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के नये नियम
[स्कूल शिक्षा]
39. ( क्र. 234 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सत्र 2017-18 में हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के नये नियम के तहत कक्षा 9वीं, 10वीं की परीक्षा में एक विषय में 33% से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी उत्तीर्ण माना गया है? यदि हाँ, तो नियम परिवर्तन के क्या कारण रहे? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत नवीन नियम का सुझाव किस कमेटी/व्यक्ति ने दिया नाम सहित कमेटी के संपूर्ण सदस्यों की जानकारी देवें। क्या नियम निर्मित करते समय शिक्षा की अकादमिक गुणवत्ता का ध्यान रखा गया था? (ग) जटिल विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान में उज्जैन संभाग के ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी, गणित, विज्ञान में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद भी नये नियम के तहत परीक्षा में उतीर्ण हैं और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो समस्त विषयों में उतीर्ण होने के बावजूद भी कुल प्राप्तांक में एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से पीछे हैं? ऐसे विद्यार्थियों की सत्र 2017-18 की जानकारी उपलब्ध करायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सत्र 2017-18 में हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के नये नियम ‘बेस्ट-फाईव’ के तहत् कक्षा 10वीं की परीक्षा में एक विषय में 33 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी उत्तीर्ण माना गया है, शिक्षा को परिणामन्मुख (Result oriented) एवं छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा में बनाये रखने के लिए ‘बेस्ट-फाईव’ पद्धति लागू की गई है। (ख) सम्यक द्वारा विचार कर तथा अन्य राज्यों/सी.बी.एस.ई. में प्रचलित व्यवस्था का परीक्षण कर स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-44-19/2016/20-2 भोपाल, दिनांक 26.08.2016 द्वारा ''बेस्ट फाईव'' पद्धति लागू की गई है। संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' बेस्ट-फाईव निर्मित/लागू करते समय शिक्षा की अकादमिक गुणवत्ता का पूर्णतः ध्यान रखा गया। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब’’ पर है।
सड़कों एवं पुलों की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
40. ( क्र. 237 ) श्री संजय उइके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2012-13 में कनकी मांझापुर मार्ग, बिरसोला से मोहगाँव मार्ग, कुल्पा सालेकसा आमगाँव मार्ग एवं धरपीवाड़ा निलजी मार्ग में पुल निर्माण कार्य एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में सिहोरा से सिहोरा टोला देवगाँव मार्ग, डुडवा से घाटटेमनी मार्ग, बम्हनगाँव पानगाँव मार्ग में सोन नदी पर पुल निर्माण कार्य और वित्तीय वर्ष 2016-17 में वारा आलेझरी मार्ग, छिंदलई खैरगाँव बबरिया मार्ग, बड़पानी देवनारा मार्ग में बावनथड़ी नदी पर पुल निर्माण कार्य मांग संख्या 42 की राशि से गैर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्वीकृत किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के सड़क एवं पुल निर्माण हेतु दिनांक 04/06/2016 को प्रमुख सचिव को दिये गये प्रस्ताव की स्वीकृति आदिवासी उपयोजना क्षेत्र होने के बावजूद भी किन कारणों से स्वीकृत नहीं की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सड़कें एवं पुल मांग संख्या 42 की राशि से गैर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्वीकृत नहीं की गई है तो किस-किस मद से स्वीकृत की गई एवं स्थाई वित्तीय समिति की बैठकों में अनुमोदन अनुसार जारी प्रशासकीय स्वीकृति की प्रति सड़कवार उपलब्ध करावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा बैहर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत् प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को दिनांक 04.06.2016 को दिये गये प्रस्ताव में से 01 मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार उल्लेखित मार्गों की प्रशासकीय स्वीकृति के पत्रों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 (पेज 1 से 12) अनुसार है।
सतना से बेला मार्ग तथा रैगावं से करसरा मार्ग का निर्माण
[लोक निर्माण]
41. ( क्र. 239 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना से बेला तक लगभग 47 कि.मी. आई.पी.सी. मोड़ में रूपये 358.20 करोड़ की लागत से स्वीकृत सड़क का ठेका जे इन्फ्रा प्राइवेट कम्पनी को दिया गया है जिसका कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह निर्धारित की गई है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित कम्पनी द्वारा पेटी कांट्रेक्ट पर स्थानीय ठेकेदारों को टेंडर दिया गया है? यदि हाँ, तो ठेकेदार का नाम व कम्पनी सहित बतायें कि किन-किन ठेकेदारों को कितने-कितने किलोमीटर सड़क व नाली बनाने का कार्य दिया गया है? क्या उक्त सभी कार्य वर्षाकाल के पूर्व पूर्ण कर लिए जायेंगे जिससे वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके? (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र रैगांव के अंतर्गत रैगांव-करसरा मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो जाने के कारण वाहन व पैदल चलने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग का टेंडर स्वीकृत किया गया है? यदि किया गया है तो उक्त मार्ग का कार्य किस ठेकेदार को दिया गया है व कब तक कार्य प्रारंभ हो जायेगा? (घ) क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा जिला प्रशासन/राज्य शासन को कई बार पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर विभाग द्वारा गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कौन दोषी है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह नहीं अपितु 24 माह है। म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत ई.पी.सी. मोड में। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं अनुबंधानुसार समय-सीमा में कार्य पूर्ण किया जा सकेगा एवं वर्षाकाल के दौरान यातायात सुचारू रूप से संचालित रखने हेतु मार्ग में आने वाले शेष पूर्व से विद्यमान एकरेखण को मोटरेबल रखा जावेगा। (ग) जी हाँ। जी हाँ। मे. ए.बी.सी. एसोसियेट्स जे.व्ही. भाटी एसोसियेट्स प्रा.लि. सतना। कार्य प्रारंभ की तिथि 03.05.18 है। (घ) जी हाँ। विभाग द्वारा गंभीरता से विचार किया जाकर निविदा आमंत्रित कर एजेन्सी नियुक्त की गई है। अत: इसके लिये कोई दोषी नहीं है।
सड़कों का निर्माण
[लोक निर्माण]
42. ( क्र. 247 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 में विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में कितनी सड़कें स्वीकृत की गई हैं वर्षवार, राशि सहित जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जो सड़कें स्वीकृत की गई उनके प्राक्कलन की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या जो सड़कें स्वीकृत की गई हैं, उन सभी की वर्तमान में निर्माण की क्या स्थिति है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार क्या समस्त सड़कों का निर्माण तय मापदण्ड एवं समय-सीमा में पूर्ण हो जावेगा? यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों ओर ठेकेदार के विरूद्ध शासन अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) स्वीकृत प्राक्कलनों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (घ) जी हाँ, कार्य मापदण्डानुसार किया जा रहा है। जी नहीं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।
कुण्डा हाईस्कूल भवन का निर्माण
[लोक निर्माण]
43. ( क्र. 248 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत कुण्डा में हाईस्कूल भवन का निर्माण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या निर्माण तय मापदण्डों के अनुसार एवं समय-सीमा में किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (घ) प्रश्नांश (ख) यदि नहीं, तो कार्य समय-सीमा एवं तय मापदण्ड अनुसार नहीं किये जाने के लिए कौन अधिकारी/ठेकेदार जिम्मेदार है? क्या शासन जवाबदेह अधिकारी/ठेकेदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) कार्य मापदण्डानुसार किया परन्तु कार्य की प्रगति निर्धारित माईल स्टोन के समानुपातिक नहीं है। (ग) समय-समय पर आवंटन की कमी एवं निविदाकार द्वारा निर्माण कार्य में पर्याप्त रूचि न लिये जाने के कारण कार्य प्रगति बाधित हुई है। (घ) कार्य मापदण्डानुसार किया गया एवं तय सीमा में नहीं किये जाने के कारण विभाग द्वारा दिनांक 28.05.2018 को 01 वर्ष के लिये ठेकेदार का पंजीयन निलंबित किया गया। दिनांक 30.05.2018 को उक्त ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी गति एवं समय-सीमा में पूर्ण न करने के कारण अनुबंध समाप्त किया गया। शेष कार्य हेतु निविदा की कार्यवाही प्रगति पर है। विभाग द्वारा समय-समय पर ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। अत: कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।
किसानों को कृषि प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजे जाना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
44. ( क्र. 249 ) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन के द्वारा किसानों को कृषि प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजे जाने के कोई नियम हैं? यदि हाँ, तो नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) विगत 04 वर्षों में मध्यप्रदेश से कितने किसानों को कृषि प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा गया है? बड़वानी जिले से भेजे गए किसानों की सूची उपलब्ध करावें। इनके चयन का क्या आधार है? क्या किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा किसानों के नाम प्रस्तावित किये गए हैं? यदि हाँ, तो किसके द्वारा? (ग) विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके किसानों के द्वारा क्षेत्र के कितने किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, की जानकारी भी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बोरसाली झुण्डाखेड़ा स्वीकृत मार्ग में एक रेखण में आंशिक परिवर्तन करना
[लोक निर्माण]
45. ( क्र. 250 ) श्री जसवंत सिंह हाड़ा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र शुजालपुर अंतर्गत बजट वर्ष 2016-17 में झुण्डाखेड़ा से बोरसाली मार्ग स्वीकृत हुआ हैं? क्षेत्रवासियों द्वारा आवागमन की समस्या से अवगत कराते हुए उक्त मार्ग के एक रेखण में आंशिक संशोधन कर उक्त मार्ग को मखावद टिटोडीखेडा मुख्य सड़क से जोडे जाने हेतु मांग की जा रही है? क्या उक्त मार्ग के एक रेखण में आंशिक संशोधन से ग्रामीण सीधे जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय से जुड़ सकेंगे? क्या शासन के समक्ष उक्त बोरसाली झुण्डाखेड़ा मार्ग के एक रेखण में आशिक संशोधन कर मार्ग को मखावद टिटोडीखेडा मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अंतर्गत उक्त मार्ग के एक रेखण में आंशिक संशोधन की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अंतर्गत उक्त मार्ग के एक रेखण में आंशिक संशोधन कर कब तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्न 'ख' के उत्तर अनुसार।
समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का भण्डारण
[सहकारिता]
46. ( क्र. 257 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में वर्ष 2016-17 से किन-किन उपार्जन केन्द्रों द्वारा कितनी-कितनी मात्रा/वजन में वर्षवार धान का उपार्जन किया गया और उपार्जित धान कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन भंडार गृहों में कब-कब भंडारित की गई वर्षवार मात्रा बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत कौन-कौन भण्डार गृहों में भण्डारित धान मिलिंग हेतु किन-किन राइस मिलों को किन आदेशों से प्रदाय की गयी? किस-किस उपार्जन केन्द्र की कितनी-कितनी धान किन-किन राइस मिलों को कब-कब एवं कितनी मात्रा/वजन की प्रदाय की गई? (ग) क्या उपार्जन केन्द्रों से प्राप्त/भण्डारित धान और भण्डार गृहों से राइस मिलरों को प्रदाय धान के वजन में अंतर रहा? यदि हाँ, तो क्यों एवं कितना-कितना वर्षवार एवं भण्डार केन्द्रवार बतायें? (घ) समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का किन-किन समितियों का कौन-कौन एवं कितना-कितना भुगतान अथवा वसूली की राशि किन कारणों से कब से बकाया है? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी? (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में उपार्जित धान के भण्डारण के दौरान और भण्डार गृहों से राइस मिलों को धान प्रदाय करने पर पाये गये वजन के अंतर की उच्च स्तरीय जाँच करवाकर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) धान उपार्जन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार एवं भंडारण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार भंडारित धान शासन के मिलिंग आदेशों के अन्तर्गत राइस मिलों को प्रदाय की गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार, उपार्जन केन्द्रों से राइस मिलों को धान सीधे प्रदाय नहीं की गई है। (ग) जी हाँ, म.प्र. वेयरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार प्राकृतिक कारणों यथा जमा/भुगतान में नमी का अंतर भंडारण अवधि एवं अन्य कारणों से सूखत परिलक्षित हुई है वर्ष 2016-17 में भंडारण केन्द्र कटनी में 2572.56 मे.टन एवं वर्ष 2017-18 में धान का पूर्ण भुगतान पश्चात सूखत की स्थिति ज्ञात हो सकेगी। (घ) समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का पूर्ण भुगतान समितियों को किया जा चुका है तथा वसूली हेतु कोई राशि शेष न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) भंडारण एवं राइस मिलों को धान प्रदाय के दौरान प्राकृतिक कारणों यथा जमा/भुगतान में नमी का अंतर भंडारण अवधि एवं अन्य कारणों से सूखत परिलक्षित हुई है, उच्च स्तरीय जाँच की आवश्यकता नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भिण्ड जिले के अंतर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत/नवीनीकरण नहीं किया जाना
[लोक निर्माण]
47. ( क्र. 260 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिले के लहार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सुन्दरपुरा-अंतिनपुरा मार्ग मरौड़-मंगरौल (नारददेव मंदिर) मार्ग, लहार-सेवढ़ा मार्ग एवं नरौल-मिहौनी माता मंदिर मार्ग विगत 04 वर्षों से अत्यंत जर्जर हालात में है एवं इन मार्गों पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढ़े हो जाने से आये दिन दुर्घटनाएं हो रही है एवं आवगमन बाधित हो रहा है? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा उक्त मार्गों की मरम्मत/नवीनीकरण हेतु अभी तक कार्यवाही नहीं किये जाने के लिए कौन जिम्मेदार हैं एवं संबंधित कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित मार्गों की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं, विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कोई नहीं, कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
नर्मदा नदी के तटीय विकासखण्डों में पौधारोपण में अनियमिता
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
48. ( क्र. 261 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 17 दिनांक 12 मार्च 2018 के संदर्भ में नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा में 2016-17 में विभाग द्वारा नर्मदे तटीय ग्रामों में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 4106663 फलदार पौधारोपण किये गये थे, जिनमें से 597737 पौधे कम वर्षा होने से पानी की कमी होने से नष्ट हो गये थे एवं फलदार पौधे जीवित होने की संख्या 3505599 जानकारी दी गई थी? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त फलदार पौधे किस-किस फर्म/नर्सरी आदि के किस-किस दर से किस-किस प्रजाति के क्रय किये गये थे? इन खरीदे गये पौधों के ऐवज में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (ग) उपरोक्त रोपित पौधों में से वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं और कितने पौधे नष्ट हुये हैं? विकासखण्डवार संख्या बतायें एवं पौधों के रख-रखाव एवं देखरेख आदि में प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त पौधे बिना ई-टेण्डरिंग के क्रय किये जाकर व्यापक स्तर पर आर्थिक भ्रष्टाचार किया गया है एवं जीवित पौधों की जितनी संख्या विभाग द्वारा बतायी जा रही है, मौके पर 10 प्रतिशत पौधे भी जीवित नहीं है? यदि नहीं, तो क्या शासन पौधे खरीदी में किये गये आर्थिक भ्रष्टाचार, पौधारोपण एवं रख-रखाव आदि में किये गये व्यय की उच्च स्तरीय जाँच करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 17 दिनांक 12 मार्च 2018 में प्रश्नाधीन वर्षों में विभाग द्वारा नर्मदा के तटीय ग्रामों में कुल 41,03,336 फलदार पौधे रोपित करने, जिनमें से वर्ष 2016-17 में 6,937 पौधे कम वर्षा होने से पानी की कमी एवं वर्ष 2017-18 में 5,90,800 पौधे अल्पवर्षा एवं कीट-व्याधि का प्रकोप होने से नष्ट होना तथा जीवित फलदार पौधों की कुल संख्या 35,05,599 होने की जानकारी दी गई थी। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। रोपित पौधों का रख-रखाव एवं देख-रेख आदि का उत्तरदायित्व हितग्राही कृषक का स्वयं का है, कृषकों को अनुदान के रूप में व्यय राशि दी गई है। (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में फलदार पौधों की खरीदी हेतु ई-टेंडरिंग नहीं की गई है, अपितु विभाग द्वारा वर्ष 2016 में स्वीकृत दरें तत्समय न्यूनतम होने से न्यूनतम दर पर पौधे क्रय किये गये हैं, उत्तरांश (ग) अनुसार 70 प्रतिशत पौधे जीवित होना प्रतिवेदित है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अनियमितता की जाँच
[लोक निर्माण]
49. ( क्र. 265 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्र. (4699) दिनांक 20.03.2018 को दिये गये उत्तर में एवं विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2361 दिनांक 04.12.2017 में दिये गये उत्तर अनुसार रोडों के निर्माण में व्यय राशि, कार्यादेश एवं निविदा की तारीखों में भिन्नता के साथ राशि स्वीकृति एवं व्यय से संबंधित दी गयी जानकारी में भिन्नता है तो क्यों? कारण सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा आयुक्त राजस्व रीवा संभाग रीवा को रोडों/सड़कों के निर्माण में की गई अनियमितता एवं राशि के अनियमित व्यय की जाँच हेतु उत्तर में दिये गये प्रपत्रों को संलग्न कर पत्र लिखा गया था जिसको जाँच एवं कार्यवाही हेतु कलेक्टर रीवा को लिखा गया? कलेक्टर रीवा द्वारा अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को जाँच कर प्रतिवेदन एक सप्ताह में देने के निर्देश दिये गये, तदनुसार जाँच की स्थिति क्या है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार अधीक्षण यंत्री को लिखे गये पत्र में संलग्न प्रपत्रों की छायाप्रति जाँच अधिकारी को सौंपने बाबत् आयुक्त कार्यालय को लेख किया गया एवं अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग रीवा को सहयोग प्रदान करने का भी उल्लेख पत्र में किया गया। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) अनुसार संबंधित जिम्मेदारों द्वारा क्या अपने-अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए जाँच में सहयोग प्रदान किया गया वर्तमान में जाँच में कौन-कौन दोषी पाये गये? दोषियों का विवरण देते हुए बतावें कि इनके ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे? संबंधितों से क्या राशि की वसूली के साथ फर्जी बिल व्हाउचर के आधार पर खर्च की गयी राशि के दोषी मानकर आपराधिक प्रकरण दर्ज करावेंगे? अगर करावेंगे तो कब तक नहीं तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) कोई भिन्नता नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जाँच प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। (घ) जी हाँ। जाँच प्रचलन में है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
करेली मंडी के सचिव के विरूद्ध कार्यवाही
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
50. ( क्र. 276 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा प्रश्न क्रमांक 540 दिनांक 27.02.2018 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में संबंधित सचिव की जाँच कर ली गई हो तो जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए की गई कार्यवाही का विवरण दें तथा जाँच अधिकारी का नाम बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) के विधान सभा के प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित 27 शिकायतों की जाँच उनके उपसंचालक के सेवानिवृत्त के पूर्व जाँच कराए जाने के प्रयास किया जा रहा था। तो क्या अधिकारी के लगभग चार वर्ष पूर्ण होने से उन्हें अन्यत्र हटाकर जाँच शीघ्र कराई जावेगी अन्यथा क्या जाँच अधिकारियों के विरूद्ध समय पर जाँच न करने पर उन्हें दंडित किया जावेगा। (ग) प्रश्नांश (क) के विधान सभा के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में 69 शिकायतें प्राप्त होना उल्लेखित है जिनका विवरण परिशिष्ट ‘ब’ में संलग्न है। संलग्न विवरण अनुसार अधिकांश शिकायतें प्रक्रियाधीन बताई गई हैं, कब तक जाँच पूर्ण कर ली जावेगी? अन्यथा जाँच अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कब तक की जावेगी? जिनकी जाँच पूर्ण हो गई है उन पर कार्यवाही में विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है? (घ) दिनांक 27.02.2018 के पश्चात् तत्कालीन सचिव मंडी कटनी एवं सचिव वर्ग ‘स’ द्वारा एवं अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा लिखे गए पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई बताएं। पत्रवार कार्यवाहीवार विवरण दें। (ड.) कलेक्टर कटनी (खाद्य शाखा) कटनी द्वारा सचिव मंडी कटनी को पत्र क्रमांक 989/खा./वि.स./2017, दिनांक 15.09.2017 लिखा था उस पर सचिव द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब की जावेगी और अब तक न करने के लिए कौन उत्तरदायी है? बताएं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) विधान सभा प्रश्न क्रमांक 540 दिनांक 27.02.2018 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में सचिव कृषि उपज मण्डी समिति करेली जिला नरसिंहपुर के विरूद्ध शिकायतों की जाँच श्री के.व्ही. शुक्ला, उपसंचालक मण्डी बोर्ड भोपाल से कराई गई। जाँच प्रतिवेदन परीक्षण के उपरान्त सचिव मण्डी करेली को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 13.06.18 जारी किया गया है। उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् गुण दोष के आधार पर कार्यवाही के जावेगी। जाँच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। श्री नागेश सिंह उप संचालक मंडी बोर्ड, जबलपुर की पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की गई है, उन्हें हटाये जाने के संबंध में निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिया जाता है। प्राप्त शिकायतों की जाँच मण्डी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जा रही है। उन्हें शीघ्र जाँचकर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। (ग) प्रश्नांश (क) के विधान सभा के प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित 69 शिकायतों में से 31 के जाँच प्रतिवेदन प्राप्त जिसमें से 10 शिकायतों का परीक्षण उपरान्त निराकरण कर दिया गया है। शेष 21 का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। शेष शिकायतों पर जाँच प्रक्रियाधीन है। शेष का प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) दिनांक 27.02.2018 के पश्चात् तत्कालीन सचिव मंडी कटनी एवं सचिव वर्ग ''स'' द्वारा एवं अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा लिखे गये पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -ब अनुसार है। (ड.) जी हाँ। कलेक्टर कटनी (खाद्य शाखा) द्वारा सचिव मंडी कटनी को लिखे गये पत्र दिनांक 15.09.2017 पर सचिव कृषि उपज मण्डी समिति कटनी द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -स अनुसार है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
मुआवजा एवं रोड का निर्माण
[लोक निर्माण]
51. ( क्र. 277 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना एवं पन्ना जिले के क्षेत्रान्तर्गत रीछुल से तलैया, तलैया से सलेहा मार्ग का निर्माण किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाकर मार्ग का निर्माण प्रारम्भ किया गया था। (ख) प्रश्नांश (क) के मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अभी तक क्यों प्रदान नहीं किया गया? कब तक किया जायेगा? मार्ग निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा और अब तक न करने के लिये कौन उत्तरदायी है? (ग) नागौद विधान सभा क्षेत्र जिला सतना की किन-किन लोक निर्माण विभाग के मार्गों का निर्माण नये सिरे से एवं मरम्मत किये जाने के प्रस्ताव विभाग एवं शासन के पास लंबित हैं उन प्रस्तावों पर कार्यवाही कब तक पूर्ण की जाकर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो कारण बताएं।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। मार्ग का निर्माण नहीं अपितु मार्ग के मज़बूतीकरण का कार्य बिना भू-अर्जन किये प्रारंभ किया गया था। (ख) मजबूतीकरण मद में स्वीकृत कार्यों हेतु भू-अर्जन का प्रावधान अनुमत्य नहीं होने के कारण, अनुबंधों को यथास्थिति समाप्त किया गया। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) विस्तृत विवरण परिशिष्ट में अंकित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
म.प्र. में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना
[विधि और विधायी कार्य]
52. ( क्र. 283 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कब से लंबित है? क्या मुख्यमंत्री जी द्वारा 12 अगस्त 2012 को सी.एम. हाउस में आयोजित अधिवक्ता पंचायत में म.प्र. में एडवोकेट प्रोटेकशन एक्ट लागू किये जाने की घोषणा की गई थी? (ख) मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के क्रियान्वयन में विलंब का कारण क्या है? इस संबंध में विधि विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को म.प्र. में लागू किए जाने हेतु भारतीय विधिक परिषद् नई दिल्ली की जर्नल काउंसिल द्वारा विधिवत प्रस्ताव दिनांक 23.12.2017 को मध्यप्रदेश में लागू किये जाने हेतु एन.ओ.सी. म.प्र. शासन को क्र./बीसीआई/डी./1029/2018/काउंसिल/दिनांक 09.03.2018 प्रदान कर दी गई है? परंतु फिर भी एक्ट को लागू नहीं किए जाने का क्या कारण है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) घोषणा दिनांक से। जी हाँ। (ख) विभाग द्वारा समस्त राज्यों को पत्र एवं स्मरण-पत्र लिखते हुए उनके राज्य में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है अथवा नहीं के संबंध में जानकारी चाही गई थी। (ग) जी हाँ। उक्त संबंध में गृह विभाग को प्रोटेक्शन एक्ट बनाने हेतु विधि विभाग द्वारा पत्राचार किया गया। किन्तु गृह विभाग द्वारा विधि विभाग को ही बनाने हेतु लिखा गया। जिसके संबंध में विधानसभा के इसी सत्र में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पास किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) के तहत प्रवेशित छात्रों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
53. ( क्र. 289 ) श्री तरूण भनोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर द्वारा वर्ष 2015-16, 2016-17 में कितने बच्चों को किन-किन शालाओं में आर.टी.ई. में 25% अनुसार प्रवेश दिया है एवं कितनों को नहीं दिया? (ख) जिले की जिन शालाओं ने आर.टी.ई. में 25% बच्चों को प्रवेश दिया उन्हें जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में क्या कोई शिकायतें हुई हैं? (ग) वर्णित (ख) की जाँच रिपोर्ट में किन 7 शालाओं में फीस प्रतिपूर्ति में लाखों रूपया सी.ई.ओ. जिला पंचायत, जिला शिक्षा केन्द्र के कार्यालयीन कर्मचारियों की मिलीभगत से बिना परीक्षण के कितनी राशि नियम विरूद्ध जारी कर दी गई? (घ) क्या संबंधित शालाओं से नियम विरूद्ध जारी की गई राशि वापिस वसूली की जावेगी या क्या कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के अंतर्गत जबलपुर जिले में गैर अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में सत्र 2015-16 में 6318 एवं सत्र 2016-17 में 3798 बच्चों का प्रवेश हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ’ अनुसार है। आवेदन करने के उपरांत निःशुल्क प्रवेश से वंचित बच्चों की जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जी हाँ। (ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क अध्ययनरत् बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी के सत्यापन उपरांत की जाती है। प्रश्नांश (ख) अनुसार प्राप्त शिकायतों की जाँच रिपोर्ट में वर्णित शालाओं का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब’ अनुसार है। (घ) जी हाँ। उपरोक्त 7 शालाओं में से 4 शालाओं से राशि वसूली की कार्यवाही की जा चुकी है। शेष 3 शालाओं से राशि वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है।
भू-खण्डों के आवंटन में अनियमितता
[सहकारिता]
54. ( क्र. 292 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 564 दिनांक 22.02.2017 के उत्तर में बताया गया था कि सदस्य अनिल कुमार शर्मा को एक भू-खण्ड आवंटित करने के पश्चात दूसरा भू-खण्ड आवंटित करने एवं उसकी नियम विरूद्ध रजिस्ट्री करने के लिये संस्था के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी दोषी है? (ख) यदि हाँ, तो नियम विरूद्ध दूसरा भू-खण्ड आवंटित करने एवं रजिस्ट्री करने व तथ्यों को छुपाने के लिये तत्कालीन दोषी प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कब तक कार्यवाही की जावेगी?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) श्री पुनीत तिवारी, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाऐं, जबलपुर एवं सहकारी संस्था के तत्कालीन प्रशासक के विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 76 (2) के तहत प्रकरण माननीय व्यवहार न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी जबलपुर में दायर किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''01'' एवं ''02'' अनुसार है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अम्बेडकर मंगल भवनों का निर्माण
[लोक निर्माण]
55. ( क्र. 298 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी वि.स. क्षेत्र के बरगी एवं बेलखेड़ा स्थित निर्माणाधीन अम्बेडकर मंगल भवनों का कितना कार्य भवनवार पूर्ण हुआ है? कितना शेष है? बरगी एवं बेलखेड़ा के भवनों की स्वीकृत राशि रूपये 41.8, 41.8 लाख परि.कि.ई. को प्राप्त हो चुकी है? (ख) यदि हाँ, तो बरगी स्थित भवन की गति धीमी क्यों है? उक्त कार्यों का भुगतान ठेकेदार को किया जा रहा है या नहीं? (ग) भवनों के निर्माण को पूर्ण करने अतिरिक्त राशि संबंधित विभाग से कब एवं कितनी-कितनी मांगी गयी? भवन कब तक पूर्ण होंगे?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। (ख) मंगल भवन बरगी में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं आवंटन के अभाव के कारण कार्य की गति प्रभावित हुई है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। (ग) मंगल भवन बरगी के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त राशि रू. 26.71 लाख के आवंटन हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि रू. 68.51 लाख का दिनांक 07.06.2018 को सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग जबलपुर को प्रेषित किया गया है। बेलखेड़ा के कार्य का आवंटन अप्राप्त। समय-सीमा बताना संभव नहीं।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत नियम विरूद्ध फीस प्रतिपूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
56. ( क्र. 299 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 3109 दिनांक 12.03.2018 के उत्तर में बताया गया था, जिले की 646 प्राइवेट स्कूलों में से मात्र 7 शालाओं में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुयी है? यदि हाँ, तो शेष 639 शालाओं की जाँच की गयी या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त शालाओं में फीस प्रतिपूर्ति में भ्रष्टाचार की जाँच कब तक की जावेगी? उक्त प्रकरण की अंशुल गुप्ता समिति द्वारा प्रेषित जाँच रिपोर्ट की प्रति दें। (ख) क्या उपरोक्त 7 शालाओं से फीस प्रतिपूर्ति (अनियमित) की राशि की वसूली के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो कब? उक्त वसूली कब तक की जावेगी? अनियमित भुगतान के लिए नोडल अधिकारी के साथ राशि जारी करने वाला अधिकारी दोषी है या नहीं? यदि है, तो उस पर कब तक कार्यवाही होगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। शेष 639 अशासकीय शालाओं के संबंध में अनियमित्ताओं की कोई शिकायत प्राप्त न होने से जाँच नहीं कराई गई। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अंशुल गुप्ता, सहायक कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रेषित जाँच रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-’अ’ अनुसार है। (ख) जी हाँ। दिनांक 08.05.2018 को। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-’अ’ अनुसार है। उक्त 7 शालाओं में से 4 शालाओं से राशि वसूली की कार्यवाही की जा चुकी है। शेष 3 शालाओं से राशि वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है। अनियमित भुगतान के लिए दोषी नोडल अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सी.ई.ओ. जिला पंचायत जबलपुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को निर्देश दिए गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-’स’ अनुसार है।
शिकायतों की जाँच
[भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास]
57. ( क्र. 314 ) श्री के.पी. सिंह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन एवं संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग भोपाल द्वारा विगत चार वर्षों में कितनी एवं कौन-कौन सी शिकायतों की जाँच करने हेतु संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल को अधिकृत किया गया है? शिकायतकर्ता के नाम सहित विवरण सूची सहित उपलब्ध करावें। कितनी एवं कौन-कौन सी शिकायतों में समिति का गठन किया गया है, उनकी प्रति उपलब्ध कराते हुए जानकारी देवें। (ख) संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय एवं गठित समिति द्वारा प्राप्त शिकयतों में कितनी एवं कौन-कौन सी शिकायतों का निराकरण कब-कब किया गया? उसके क्या निष्कर्ष निकले? निष्कर्षों की प्रति उपलब्ध कराते हुए जानकारी देवें। (ग) कितनी एवं कौन-कौन सी शिकायतें कब से विचाराधीन हैं? शिकायतवार उनका समय रहते निराकरण नहीं करने के क्या कारण हैं? क्या संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय द्वारा दोषियों को बचाने की नीयत से कई शिकायतों पर प्रश्न दिनांक तक जाँच पूर्ण नहीं कर दोषियों को बचाया जा रहा है? (घ) क्या शासन/विभाग अनावश्यक रूप से दोषियों को बचाने की नीयत से जानबूझकर लम्बित रखी गई? कई गंभीर अनियमितताओं की शिकायतों की जाँच संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय से वापस लेकर उन शिकायतों की जाँच संचालनालय स्तर से कराते हुए दोषियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रश्नांशों का उत्तर संचालक गैस राहत एवं पुनर्वास के अभिमत सहित दिया जाना सुनिश्चित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) शासन एवं शिकायतकर्ताओं द्वारा संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा कुल 19 शिकायतों के जाँच के निर्देश दिये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। जिसमें से मूलत: मरीजों के उपचार एवं दवाईयों की उपलब्धता, पदस्थ चिकित्सक एवं स्टाफ के व्यवहार एवं स्टाफ के कदाचरण, सुरक्षा एवं साफ-सफाई व्यवस्था नियोजित कर्मियों के परिश्रमिक भुगतान आदि से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायतों की जाँच हेतु गठित समिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (ख) 19 शिकायतों में से 12 शिकायतों की जाँच संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय तथा 7 शिकायतों की जाँच समिति द्वारा निराकृत की गई है। निष्कर्ष एवं गठन आदेश की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर अंकित सरल क्रमांक 4, 13 एवं 14 की शिकायत संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास द्वारा नस्तीबद्ध किया गया एवं सरल क्रमांक 16 से 19 के संबंध में जाँच प्रतिवेदन संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय ने दिनांक 11.06.2018 द्वारा संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास को भेजा गया है, जिसका परीक्षण संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास द्वारा किया जा रहा है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जानबूझकर दोषियों को बचाने की कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पूर्ण उत्तर का प्रदाय
[सहकारिता]
58. ( क्र. 315 ) श्री के.पी. सिंह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 27/02/2018 की प्रश्नोत्तरी में प्रश्न संख्या (क्र.715) का उत्तर जानकारी एकत्रित की जा रही है, दर्शाया गया है? यदि हाँ, तो क्या जानकारी एकत्रित कर ली गई है? एकत्रित जानकारी प्रश्नांश अनुसार/बिन्दुवार उत्तर देते हुए जानकारी एवं चाहे गए दस्तावेज उपलब्ध करावें? (ख) यदि प्रश्न दिनांक तक जानकारी एकत्रित नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं? क्या प्रश्न अनुरूप उत्तर नहीं देने वाले दोषियों को जानबूझकर बचाया जाकर सदन की अवमानना की जा रही है? दोषी कौन है? (ग) क्या शासन/विभाग प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रश्नांशों का उत्तर कार्यवाही कर तथ्यात्मक जानकारी एवं चाहे गये दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए उन्हें सदन के पटल पर रखते हुए सदन को बार-बार गुमराह एवं आधी-अधूरी जानकारी देकर अवमानना करने वाले दोषियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) माननीय विधायक द्वारा चाही गई जानकारी आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं के पत्र क्रमांक/विप/विप.संघ/2017/2462 दिनांक 23.08.2017 एवं पत्र क्र./विप./विप.संघ/2018/417, दिनांक 15.02.2018 से प्रेषित कर दी गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, माननीय विधायक को पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों को भावांतर राशि का प्रदाय
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
59. ( क्र. 321 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में विकासखंड बल्देवगढ़ एवं विकासखण्ड पलेरा में ऐसे कितने किसान हैं जिनको भावंतर योजना के तहत लाभ से वंचित किया गया है या उनको राशि किस कारण से प्रदान नहीं की गई? संपूर्ण जानकारी से अवगत कराएं। (ख) क्या खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड बल्देवगढ़ एवं विकासखण्ड पलेरा में कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनका पंजीयन नहीं किया गया है और वह किसान इधर-उधर भटक रहे हैं? उन किसानों के पंजीयन नहीं किए जाने का क्या कारण हैं? (ग) भावांतर योजना के तहत खरगापुर, बल्देवगढ़, पलेरा में कितने किसानों को लाभांवित किया गया और कितने किसानों को राशि प्राप्त नहीं हुई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरगापुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति खरगापुर में योजनान्तर्गत 17 विक्रय संव्यवहारों में फसल परिवर्तन के कारण शासन द्वारा फसल परिवर्तन को निषेध रखने से तथा कृषि उपज मंडी समिति पलेरा में 30 पंजीकृत किसानों के बैंक खाते गलत होने से भावातंर भुगतान की राशि प्रदान नहीं की जा सकी है जिनके बैंक खातों का सुधार कर शीध्र भुगतान की कार्यवाही जिले स्तर पर प्रक्रियाधीन है। (ख) खरीफ 2017 की भावातंर भुगतान योजना अंतर्गत पंजीयन 11 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2017 की अवधि में किये गये थे जिसका किसानों को जानाकरी हेतु प्रचार-प्रसार की किया गया। तथापि प्रथम चरण में पंजीयन से वंचित रह गये किसानों हेतु पुन: द्वितीय चरण में नवम्बर 2017 में पंजीयन का लाभ दिया गया। वर्तमान में खरीफ 2017 की भावातंर भुगतान योजना अंतर्गत चयनित फसलों की विक्रय अवधि दिनांक 30.4.2018 को समाप्त हो चुकी है। अत: नवीन पंजीयन किया जाना प्रासंगिक नहीं है। (ग) भावातंर भुगतान योजना अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति खरगापुर में 7713 पंजीकृत किसान एवं कृषि उपज मंडी समिति पलेरा में 2440 पंजीकृत किसान, कुल 10453 पंजीकृत किसानों को लाभांवित किया गया है। कृषि उपज मंडी खरगापुर में योजनान्तर्गत 157 विक्रय संव्यवहारों में फसल परिवर्तन के कारण शासन द्वारा फसल परिवर्तन को निषेध रखने से भुगतान नहीं किया गया। कृषि उपज मंडी समिति पलेरा में 30 पंजीकृत किसानों के बैंक खाते गलत होने से भावातंर की राशि प्रदान नहीं की जा सकी है जिनके शीध्र भुगतान की कार्यवाही जिले स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
शाला उन्नयन की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
60. ( क्र. 322 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पचेर छतरपुर जिले की सीमा से लगा हुआ है तथा वहां के छात्र-छात्राओं द्वारा कक्षा दसवीं शिक्षा ग्रहण करने हेतु काफी दूर जाना पड़ता है एवं ग्राम भेलसी में छात्राओं की संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त रूप से शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी उठानी पड़ रही है, इसलिए ग्राम पचेर से हाई स्कूल तथा ग्राम भेलसी में कन्या हाई स्कूल कब तक संचालित करा दिया जाएगा जिससे छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री महोदय को पत्रों के द्वारा अवगत कराया गया परंतु इन दोनों ग्राम पचेर एवं भेलसी में हाई स्कूल उन्नयन किए जाने हेतु कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ग) क्या ग्राम पचेर में हाई स्कूल उन्नयन किए जाने हेतु लोक शिक्षण संचनालय भोपाल को भी पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई? छात्र-छात्राओं के हित में ग्राम पचेर में हाई स्कूल एवं ग्राम भेलसी में कन्या हाई स्कूल कराए जाने का शासन की कौन सी योजना में इन हाई स्कूलों को उन्नयन हेतु लिया जा रहा है? क्या भेलसी में कन्या हाई स्कूल एवं पचेर में हाई स्कूल संचालित कराएंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) ग्राम पचेर छतरपुर जिले की सीमा से लगा हुआ है। ग्राम पचेर के छात्र - छात्राओं के लिए 05 किलोमीटर की परिधि में शासकीय हाई स्कूल छिदारी जिला टीकमगढ़ उपलब्ध है। निर्धारित मापदण्ड में कन्या शाला उन्नयन का पृथक से प्रावधान नहीं है। अतः भेलसी में कन्या हाई स्कूल खोलने में कठिनाई है। उन्नयन मापदण्ड की पूति, वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर होता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निःशुल्क एवं शिक्षा का अधिनियम अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश की फीस प्रतिपूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
61. ( क्र. 348 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) के अन्तर्गत प्रायवेट स्कूलों में गरीब एवं वंचित समूह के बच्चों के 25 निःशुल्क प्रवेश की सत्र 2015-16 की फीस प्रतिपूर्ति के पूर्व किन-किन जिलों के कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक के द्वारा प्राचार्यों की अध्यक्षता में समितियां गठन कर परीक्षण कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये? (ख) क्या भोपाल जिले में सत्र 2015-16 की फीस प्रतिपूर्ति के पूर्व प्राचार्यों की अध्यक्षता में कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक जिला भोपाल द्वारा आदेश क्र. 1958 दिनांक 18.11.2016 द्वारा आदेश जारी किया गया था? परीक्षण हेतु निश्चित किये गये 646 प्रायवेट स्कूलों के द्वारा हस्ताक्षरित सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्राचार्यों की अध्यक्षता वाली किस समिति को कौन-कौन से प्रायवेट स्कूल परीक्षण हेतु सौंपे गये थे? कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित सूची उपलब्ध करावें। (घ) क्या कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक द्वारा गठित समितियों के आदेश को तामील ही नहीं कराया गया? यदि तामील कराया गया है तो प्राचार्य एवं समिति के सदस्यों को प्राप्त हुए आदेश की पावती उपलब्ध करावें। यदि उक्त रिकार्ड उपलब्ध नहीं है तो दोषी अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जाएगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार है। (ख) जी हाँ। आदेश दिनांक तक 412 अशासकीय शालाओं के प्रपोजल जिला कार्यालय को प्राप्त हुए थे। स्कूलों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। इनमें से रेण्डम आधार पर 193 स्कूलों को परीक्षण हेतु चुना गया। स्कूलों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग) प्राचार्यों की अध्यक्षता वाली समितियों को परीक्षण हेतु सौंपे गये अशासकीय शालाओं की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित गठित समिति की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। (घ) जी नहीं। आदेश को तामील कराने हेतु दिनांक 18.11.2016 को सायं 4 बजे शासकीय कन्या सरोजिनी नायडू उ.मा.वि., भोपाल में बैठक आयोजित कर संबंधितों को अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त समिति सदस्यों को उनके मोबाईल नम्बर पर भी सूचित किया गया। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
नागदा-गुजरी रोड निर्माण अंतर्गत भारूडपुरा घाट में सुधार
[लोक निर्माण]
62. ( क्र. 352 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागदा से गुजरी तक बनाये गये सीमेंटेड रोड निर्माण अन्तर्गत भारूडपुरा घाट को लगभग 30 से 40 फीट तक काट कर चढ़ाई को काफी कम कर दिया गया है? (ख) क्या पहाड़ को सीधा काटने से वर्षाकाल में नमी से भूस्खलन आदि होने पर पहाड़ से मिट्टी, पत्थर, मुरम आदि धंसने पर सीधे रोड पर चल रहे वाहन आदि पर गिरने से जान-माल के भारी नुकसान की संभावना नहीं है? (ग) यदि हाँ, तो घाट के काटे गये भाग के उपरी हिस्से को तिरछा काट कर भू-स्खलन की संभावना को कम किये जाने के निर्देश निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निर्माण एजेंसी को क्यों नहीं दिये गये हैं? यदि निर्देश दिये गये हैं तो घाट के काटे गये भाग में उपरी हिस्से को कब तक तिरछा काट कर भू-स्खलन की संभावना को कम किया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अप्रारम्भ/अपूर्ण/पूर्ण कार्यों की जानकारी
[लोक निर्माण]
63. ( क्र. 360 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग भिण्ड में वर्तमान में प्रश्न दिनांक तक कौन से कार्य अप्रारम्भ/अपूर्ण हैं? भिण्ड में भुजपुरा मार्ग निर्माण कब प्रारम्भ होगा? (ख) लोक निर्माण विभाग भवन/पथ, सेतु और पी.आई.यू. भिण्ड द्वारा कौन से कार्य निर्माणाधीन हैं? कब तक पूर्ण होंगे? किस स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया? निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति सहित जानकारी दें। (ग) किला गेट से लहार रोड चौराहा भिण्ड मार्ग निर्माण कब पूर्ण होगा? किस अधिकारी द्वारा कब निरीक्षण किया गया? क्या कमियां पाई गईं? कब पूर्ति की गई? प्रतिवेदन को विवरण सहित जानकारी दें। (घ) क्या भिण्ड जिले में कार्य अपूर्ण/अप्रारम्भ का मुख्य कारण अधिकारियों की अरूचि है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। भुजपुरा मार्ग निर्माण कार्य निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अत: निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1', 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार है। निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1', '2' एवं '3' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सरकारी समितियों की जाँच
[सहकारिता]
64. ( क्र. 368 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तत्कालीन अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमरपाटन जिला सतना श्री अखिलेख मिश्रा द्वारा विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1613 दिनांक 20 मार्च, 2018 की गलत जानकारी देने सम्बंधी शिकायत प्रमुख सचिव, सह. म.प्र. शासन भोपाल, आयुक्त सहकारिता भोपाल एवं कलेक्टर जिला सतना के यहां दिनांक 23.04.2018 को की गई थी? यदि हाँ, तो शिकायती पत्र की छायाप्रति प्रदाय करें? (ख) क्या प्रश्नांकित शिकायती पत्र के आधार पर जाँच करायी गई है? यदि हाँ, तो जाँच में क्या तथ्य सामने आये तथा सदन को असत्य जानकारी देने के लिये कौन दोषी है?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। शिकायत असत्य पायी गई, जाँच हेतु वर्ष 2013-14 में अधिकृत नहीं किया गया था, बल्कि वर्ष 2014-15 में दिनांक 24.05.2014 को अधिकृत किया गया था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रक्रियाधीन एवं नवीनीकरण कार्यों की जानकारी
[लोक निर्माण]
65. ( क्र. 371 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग मुरैना के पत्र क्रमांक 2498/तक/पथ/2018-19 मुरैना दिनांक 26.05.2018 में दी गई विधान सभा क्षेत्र दिमनी की जानकारी दिनांक 24.05.2018 तक की स्थिति में कॉलम 15 में जो कारण दर्शाये गये हैं, यह जानकारी विधायक दिमनी को चार वर्ष से लगातार दी जा रही है? यह जानकारी नवीनीकरण पूर्ण एवं प्रक्रियाधीन कार्यों से संबंधित है? (ख) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह कथन किया गया है कि शासन रोड निर्माण समय पर पूर्ण हो कि प्रतिबंध है इस हेतु राशि की कमी नहीं आने दी जायेगी व कार्य जनहित में हर संभव समय पर पूर्ण कराये जायेंगे? (ग) जनहित की दृष्टि से विधानसभा क्षेत्र दिमनी की जनता को आवागमन हेतु रोडों के निर्माण कब तक करा दिये जायेंगे व इस हेतु लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही कब-तक की जायेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
प्रगतिरत एवं आप्रारम्भ रोडों की जानकारी
[लोक निर्माण]
66. ( क्र. 373 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग मुरैना के पत्र क्रमांक 2498/तक/पथ/2018-19 मुरैना, दिनांक 26-5-2018 के द्वारा प्रश्नकर्ता को प्राप्त जानकारी प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ मार्गों की जो जानकारी भेजी गई है, उसके कॉलम क्रमांक 14 एवं 15 में जानकारी दी गई है एवं कॉलम 15 में जो कारण बताये गये हैं क्या उनका शीघ्र निराकरण किया जाएगा? (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन व जिला प्रशासन (P.W.D.) मुरैना द्वारा मार्गों को जनहित कि दृष्टि से कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार एवं म.प्र. सड़क विकास निगम अंतर्गत जिला मुरैना में अम्बाह-पिन्हाट मार्ग का निर्माण कार्य प्रगतिरत है, जिसका निर्माण कार्य दिनांक 30.09.2018 तक पूर्ण होना संभावित है।
रेल्वे फ्लाई ओवर एवं अंडर ब्रिज का निर्माण
[लोक निर्माण]
67. ( क्र. 377 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा शहर मध्य स्थित रेल्वे फाटक पर केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में अंडर ब्रिज तथा साथ ही राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में फ्लाई ओवर ब्रिज की अपने बजट में सम्मिलित कर कार्य स्वीकृति दी गई? (ख) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार के रेल्वे विभाग एवं राज्य सरकार के सेतु (लो.नि.वि.) विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण प्रस्तावित स्थल का ड्राईंग नक्शा इत्यादि पर भी सहमति होकर दोनों विभागों की संयुक्त कार्यवाही भी पूर्ण हो चुकी है? (ग) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार भी कार्य विज्ञप्ति, टेण्डर एवं कार्य वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिये गये हैं? साथ ही रेल्वे विभाग द्वारा भी इस हेतु सहमति/स्वीकृति दी जा चुकी है? (घ) यदि हाँ, तो सबसे जटिल क्षेत्रीय समस्या के निदान एवं क्षेत्रीय जन आवश्यकताओं की महती व महत्वपूर्ण मांग कार्य का भूमिपूजन भी मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा 29 नवम्बर 2017 को किया जा चुका है? छ: माह बीत जाने के बाद भी कार्य अप्रारंभ है तो कार्य कब प्रारंभ किया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं, संयुक्त सामान्य संरचना मानचित्र का अनुमोदन रेल्वे विभाग से होना शेष है। (ग) राज्य शासन द्वारा दिनांक 08.07.2016 को कार्यादेश जारी किया गया था, किन्तु रेल्वे भाग की स्वीकृति अपेक्षित होने के कारण कार्य नहीं कराया वर्तमान में रेल्वे विभाग स्वीकृति प्राप्त राज्य शासन के भाग का अनुबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य करने से मना किया गया। अनुबंध की धारा 27 (4) के निहित प्रावधान अनुसार प्रकरण परीक्षणाधीन है। तदानुसार पुन: निविदा दिनांक 26 मई 2018 को आमंत्रित की गई है, रेल्वे से संयुक्त सामान्य संरचना मानचित्र का अनुमोदन अपेक्षित है। (घ) राज्य शासन के भाग की निविदा दिनांक 26 मई 2018 को आमंत्रित एवं रेल्वे विभाग द्वारा जी.ए.डी. का अनुमोदन होने के उपरांत कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा वर्तमान में निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।
भवन विहिन शालाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
68. ( क्र. 378 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत कई वर्षों से संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन होकर अन्य शालाओं के भवनों अथवा अतिरिक्त कक्षों के साथ ही भवन नहीं होने से स्थानीय वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो जावरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ऐसे कितने किन-किन स्थानों पर हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल शालाएं भवन विहीन होकर संचालित हो रही हैं? ब्लाकवार स्थानवार जानकारी दें। (ग) उपरोक्त उल्लेखित भवन विहीन स्कूल कब स्वीकृत होकर कब प्रारंभ हुए एवं किस वर्ष से इन्हें इसी स्थिति में लगातार कब से संचालित किया जा रहा है? (घ) वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक भवन विहीन शालाओं के कितने भवन स्वीकृत किये गये? कितने पूर्ण हुए? कितने अपूर्ण रहे वर्षवार जानकारी दे तथा पिपलौदा ब्लाक के चिकलाना एवं शेरपुर हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन कब स्वीकृत होंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) प्रश्नाधीन अवधि में भवन विहीन शालाओं के स्वीकृत किये गये भवन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। पिपलौदा ब्लाक के प्रश्नाधीन स्कूलों के भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मार्ग निर्माण हेतु मुआवजा राशि की जानकारी
[लोक निर्माण]
69. ( क्र. 382 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केंद्र/राज्य शासन द्वारा जावरा शहर मध्य स्थित रेल्वे फाटक पर अंडर ब्रिज एवं फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण किए जाने की कार्यवाही रेल्वे एवं सेतु विभाग द्वारा पूर्ण की जा कर निर्माण कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ किया जाना है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) कार्यों में प्रभावित होने वाले स्थलों हेतु मुआवजे की राशि भी बजट में सम्मिलित की गई है? यदि हाँ, तो प्रभावित होने वाले स्थलों का सर्वे एवं परीक्षण का कार्य भी पूर्ण कर लिया है? (ग) यदि हाँ, कार्य प्रारंभ होने की दशा में, जिस स्थान पर कार्य प्रारंभ होना है, वह संपूर्ण क्षेत्र का एकाकी मार्ग है, कि कार्य के दौरान बंद हो जाएगा, ऐसी दशा में जावरा जेल के पास से चना वाला दाल मिल के पास फोरलेन पहुंचने हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग है? (घ) यदि हाँ, तो क्या उक्त वैकल्पिक मार्ग को प्रारंभ किया जाना आवश्यक है, क्योंकि क्षेत्रीय हजारों वाहनों का आवागमन कैसे संभव होगा, साथ ही चिन्हित स्थलों का मुआवजा अतिशीघ्र दिए जाने की कार्यवाही हो सके ताकि कार्य प्रारंभ में बाधा न हो, इस हेतु क्या किया जा रहा है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं, संयुक्त सामान्य संरचना मानचित्र रेल्वे से अनुमोदन होना शेष है। (ख) जी हाँ। भू-अर्जन अधिकारी के पास परीक्षणाधीन है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। (घ) जी हाँ। वैकल्पिक मार्ग के रूप में निर्मित ताल रोड होकर फोरलेन पर आवागमन रहेगा, मुआवजा प्रकरण भू-अर्जन अधिकारी के पास परीक्षणाधीन है, अवार्ड पारित करने के प्रयास किये जा रहे है।
किसानों की समयस्याओं का निराकरण
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
70. ( क्र. 397 ) श्री मुकेश नायक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में किसानों से संबंधित उनकी समस्याओं और मांगों के संबंध में वर्ष 2017-18 में कितने आवेदन पत्र किस-किस ग्राम से संबंधित और कब-कब प्राप्त हुए और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? तिथि सहित बतायें। (ख) पवई विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से किसानों के किस प्रकार के प्रकरण विभाग की जानकारी में आये और उन पर क्या-क्या कार्यवाही किस तिथि को की गई? (ग) जिले में कब-कब किसानों ने आंदोलन प्रदर्शन जुलूस मांग-पत्र देना इत्यादि कार्यक्रम किये तिथि सहित स्थान कार्यालय का नाम तथा प्रशासन द्वारा की गई? कार्यवाही सहित बतायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) पन्ना जिले में किसानों से संबंधित उनकी समस्याओं और मांगों के संबंध में वर्ष 2017-18 में जन सुनवाई के माध्यम से कुल 17 आवेदन प्राप्त हुये जिन पर कार्यवाही कर विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) पवई विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 23 किसानों के द्वारा विभिन्न मांगों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये, जिन पर वांछित कार्यवाही की गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जिले में विभिन्न किसानों एवं उससे जुड़े संगठनों द्वारा आंदोलन, प्रदर्शन एवं जुलूस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। किसानों द्वारा सौंपे गये ज्ञापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
भावान्तर योजना में पंजीयन क्रय घोटाला
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
71. ( क्र. 398 ) श्री मुकेश नायक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भावान्तर योजना कब से किन प्रावधानों और मापदंडों तहत लागू की गई? उनकी प्रति बताते हुये यह बतायें इसमें कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं और कितना फंड आंवटित किया गया और कितना खर्च हुआ और कुल खर्च में से कितनी राशि किसानों को भुगतान की गई तथा कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? (ख) पन्ना जिले में जिन किसानों ने पंजीयन कराया है उनकी संख्या तहसीलवार बतायें तथा रकबा बतायें और उन्होंने कितनी फसल भावांतर योजना के अन्तर्गत बेची है? (ग) पन्ना जिले के किन-किन किसानों की उक्त योजना के अन्तर्गत राशि का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ? तहसीलवार जानकारी बतायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2017 के लिए भावांतर भुगतान योजना में चयनित फसलों की विक्रय अवधि दिनांक 16 अक्टूबर 2017 से प्रांरभ हुई। इस योजना की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उक्त योजना में सोयाबीन, मक्का, तिल, रामतिल, मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली फसलें शामिल थीं। अप्रैल 2018 से प्याज एवं लहसुन की फसल भावांतर भुगतान योजना में शामिल की गई है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) पन्ना जिले के खरीफ 2017 की भावातंर भुगतान योजना अंतर्गत 14672 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया, जिनके नाम एवं रकबा की जानकारी www.mpeuparjan.nic.in पर उपलब्ध है। इस योजना में पंजीकृत किसानों द्वारा लगभग सोयाबीन 3771 क्विंटल, मूंग 61 क्विंटल, उड़द 1, 44, 577 क्विंटल, तुअर 1623 क्विंटल विक्रय किया गया है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
किसानों की फसल कम भाव में खरीदने से उत्पन्न स्थिति
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
72. ( क्र. 402 ) श्री आरिफ अकील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की विभिन्न कृषि मण्डियों में किसानों द्वारा अपनी फसल बेचने के समय किसानों की असामयिक मृत्यु हुई है? यदि हाँ, तो जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में प्रदेश की किन-किन कृषि मण्डियों में मृत्यु हुई, जिलेवार मण्डीवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह भी अवगत करावें कि किस-किस मृत किसान के परिवारजन को कितनी-कितनी मुआवजा राशि कब-कब प्रदान की गई तथा किस-किस मृत किसान के परिवार जन को मुआवजा राशि किन-किन कारणों से प्रदान नहीं की गई? जिलेवार मण्डीवार किसान का नाम सहित बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। जिलेवार, मण्डीवार की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है।
खेतों की तार फैंसिंग की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
73. ( क्र. 418 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मा. मंत्री जी द्वारा बजट सत्र 2018 में विभागीय मांगों पर अनुदान पर चर्चा के दौन सदन में घोषणा की थी की निजी भूमि स्वामियों को खेतों की तार फैंसिंग करने पर सरकार 50 प्रतिशत अनुदान देगी? (ख) यदि हाँ, तो अभी तक प्रदेश में कितने किसानों को खेतों की तार फैंसिंग करने हेतु विभाग ने अनुदान दिया? संख्या, राशि सहित बतावें। (ग) आवारा पशु एवं जंगली जानवरों से फसलों को बचाने हेतु ग्वालियर जिले के कितने किसानों को तार फैंसिंग हेतु लाभ दिया गया है? (घ) किसानों को खेतों में तार फैंसिंग के लिये अनुदान प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) माननीय मंत्री जी ने बजट सत्र 2018 में विभागीय मांगों पर अनुदान पर चर्चा के दौरान सदन को अवगत कराया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में नीति बनाते हुये पायलेट तौर पर किसानों को अनुदान दर पर सोलर फेंसिंग एवं चैनल फेंसिंग उपलब्ध करायेंगे कि जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उपरोक्त के परिपालन में विभाग द्वारा पायलेट तौर पर उप संचालक कृषि जिला उमरिया से चेनलिंक फेंसिंग का प्रस्ताव प्राप्त कर इसके आधार पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में चेनलिंग फेंसिंग कराये जाने के लिये राशि रू. 1006.00 लाख की लागत से प्रोजेक्ट तैयार कराया गया, जिसे राज्य स्तरीय परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 3 अप्रैल 2018 में स्वीकृति की अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया गया था, समिति द्वारा चर्चा उपरांत वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से एलोकेशन कम प्राप्त होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2018-19 के लिये अमान्य कर दिया कि जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) वर्तमान में प्रोजेक्ट स्वीकृत न होने से विवरण निरंक है।
किसान समृद्धि योजना एवं समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
74. ( क्र. 424 ) श्री रामनिवास रावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किसान समृद्धि योजना कब से प्रारंभ की गई है? इस योजना के तहत क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं? प्रदेश में उक्त योजना प्रारंभ करते समय मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या-क्या घोषणाएं की गई थीं? घोषणाओं की पूर्ति हेतु कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? अभी तक कितनी राशि व्यय की गई है? इन घोषणाओं में से कौन-कौन सी घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं? शेष घोषणाओं की क्या स्थिति है? (ख) प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर क्रय हेतु कौन-कौन सी फसल क्रय किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक कौन-कौन सी फसलें कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई है? जिलेवार पृथक-पृथक बतावें। क्रय उपरांत किसानों को राशि भुगतान की क्या प्रक्रिया निर्धारित की है? अभी तक कितनी राशि का भुगतान किसानों को किया जा चुका है? कितनी राशि भुगतान हेतु शेष है? जिलेवार बतावें। (ग) किसानों द्वारा खरीद केन्द्रों/कृषि उपज मंडियों में विक्रय की गई फसल के उठाव एवं भण्डारण की क्या व्यवस्था है? क्या किसान खरीद केन्द्रों/मंडियों में किसानों द्वारा बेची गई फसल के उठाव एवं भण्डारण की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खरीद केन्द्रों पर लम्बी-लम्बी लाईनें लगी होने जिला विदिशा, राजगढ़ एवं शाजापुर जिले के कृषक की समय पर फसल न तुल पाने के सदमे के कारण मृत्यु हो गई थी? यदि हाँ, तो क्या शासन मृतक किसानों के परिवारजनों को संबंल प्रदान करने के लिए रू. 25-25 लाख आर्थिक सहायता स्वीकृत करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना अप्रैल 2018 से प्रांरभ की गयी है, योजना अन्तर्गत दिशा निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इस योजना के तहत राशि रूपये 4015/- करोड़ का प्रावधान किया गया है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमरपाटन में धान खरीदी
[सहकारिता]
75. ( क्र. 427 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेवा सहकारी समिति मर्या. अमरपाटन जिला सतना द्वारा वर्ष 2016-17 में दिसम्बर 2016 एवं जनवरी 17 समर्थन मूल्य पर कितने किसानों से धान पर खरीदी की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में क्या यह सही है कि धान खरीदी पर तुलाई का भुगतान संस्था अमरपाटन द्वारा नहीं किया जाकर किसानों से वसूला गया था? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या किसानों से खरीदे गये धान की तुलाई का जो भुगतान किसानों द्वारा किया गया था उसे वापिस करने हेतु संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष एवं समिति प्रबंधन ने चैक नं. 649721 दिनांक 22.11.2017 को रूपये 199300/- का आहरण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शाखा अमरपाटन से किया है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के सन्दर्भ में किसानों द्वारा भुगतान की गयी तुलाई की राशि उन्हें वापिस की गई है। यदि हाँ, तो कितने किसानों को कितनी तुलाई की राशि वापिस की गई है? यदि नहीं, की गयी तो उसके लिये कौन-कौन दोषी है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) दिसम्बर 2016 में 143 एवं जनवरी 2017 में 105 कृषकों से। (ख) जी नहीं, संस्था द्वारा धान खरीदी हेतु तुलाई कार्य पल्लेदारों से कराया जाकर पल्लेदारी का भुगतान संस्था द्वारा किया गया है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार, संस्था द्वारा धान खरीदी हेतु अधिकृत प्रभारी श्री ओम प्रसाद सिंह को पल्लेदारों को हम्माली भुगतान हेतु चेक जारी कर राशि आहरण की गई है। (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्लाट आवंटन की जानकारी
[सहकारिता]
76. ( क्र. 428 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कामदगिरि गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित चित्रकूट जिला सतना की वर्ष 2016-17 की निर्गमित अंकेक्षण टीप अनुसार 21 सदस्यों को प्लाट का आवंटन किया गया है? उक्त 21 सदस्यों के प्लाट आवंटन आदेश किया जाकर उन्हें प्लाटों का आधिपत्य दिया गया है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ में है तो 21 सदस्यों के नाम जारी किये गये प्लाट आवंटन आदेशों की प्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जावें साथ ही उन्हें प्लाटों का आधिपत्य कब दिया गया है, इनकी भी जानकारी सदस्यवार उपलब्ध करायी जावे। (ग) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर न में है तो उक्त 21 सदस्य को प्लाट आवंटित कर दिये जाने के बाद भी उन्हें अभी तक प्लाट आवंटन आदेश प्रदान क्यों नहीं किया गया है?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) 24 सदस्यों को प्लाट आवंटित न करते हुये भू-खण्ड आवंटित किये जाने हेतु सदस्यों को संस्था के द्वारा सूचना दी गई है। संस्था की जमीन पर अतिक्रमण होने से सदस्यों को प्लाट का आवंटन आदेश नहीं दिया गया है तथा न ही प्लाटों का आधिपत्य दिया गया है। (ख) 24 सदस्यों के नाम जारी किये गये भू-खण्ड आवंटन किये जाने हेतु सदस्यों को प्रेषित सूचना पत्र की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एम.डी.आर. मार्ग निर्माण की घोषणा
[लोक निर्माण]
77. ( क्र. 442 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 3486) उत्तर दिनांक 09 मार्च 2017 के प्रश्नांश (क) एवं (ख) में पूछा गया कि एन.एच.-7 मऊगंज एम.डी.आर. सड़क से मऊगंज-घोघम पहुंच मार्ग हनुमना-बहरी-सीधी जिला मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग की कुल लंबाई 28.30 कि.मी. में 25817 जनसंख्या पूर्णत: ध्वस्त मार्ग से आवागमन कर रही है? इस मार्ग को लो.नि.वि., म.प्र. शासन का पत्र क्र.2192/2083/016/19/यो. दिनांक 20.04.2016 द्वारा नवीन मुख्य जिला मार्ग की सूची में होना बताया गया था? इसे विधान सभा में माननीय मंत्री जी द्वारा तारांकित उपरोक्त प्रश्न पर एम.डी.आर. घोषित किया गया था? (ख) विधान सभा क्षेत्र मऊगंज-71 में स्थित हनुमना-बहरी स्टेट हाईवे के ग्राम मुरैठा से होकर नाउन, मझिगवां, अल्वा, लासा, गोईडार, लोढी, हाटा एवं इसी मार्ग पर ग्राम प्रतापगंज से हाटा तक की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो ग्राम हाटा से गदहखुर्द (घाट) से जड़कुड़, जोड़ने पर मनिगड़ा से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश एवं सोनभद्र से बिहार को जोड़ती है? (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में एम.डी.आर. मार्ग घोषित करने की घोषणा की गई थी, जिसका पालन किया गया? यदि हाँ, तो इसे अनुपूरक बजट में शामिल किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में हनुमना-चौराघाट-चाकघाट तथा हनुमना-रीवा एवं हनुमना-बहरी मार्ग बन जाने से उत्तर प्रदेश एवं बिहार की दूरी अत्यंत कम हो जावेगी? यदि हाँ, तो इस मार्ग का प्रारंभिक सर्वे कराया जावेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं, पूर्णत: ध्वस्त नहीं। अपितु आंशिक क्षतिग्रस्त है। जी हाँ। प्रस्ताव परीक्षणाधीन बताया गया था। (ख) जी हाँ। जी हाँ। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। जी नहीं। जी नहीं। जिला स्तर पर गठित समिति से प्रस्ताव अनुमोदन उपरांत परिक्षेत्रीय कार्यालय से अप्राप्त होने के कारण श्रेणी परिवर्तन की कार्यवाही संभव नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (घ) जी हाँ। सर्वे की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हनुमना चाकघाट मार्ग की कुल लंबाई में से 5.8 कि.मी. हेतु प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 13.06.2018 को जारी की जा चुकी है। म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत हनुमना-बहरी मार्ग एवं हनुमना-रीवा मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। हनुमना-चौराघाट-चाकघाट मार्ग उन्नयन हेतु चाकघाट सौनौरी (लंबाई 27.76 कि.मी.) एवं लटियार-हनुमना (लंबाई 26.04 कि.मी.) भाग के निर्माण हेतु पुर्न आमंत्रित निविदा का तकनीकी भाग 07.06.18 को खोली गई एवं प्राप्त निविदाओं का तकनीकी मूल्याकंन प्रक्रियाधीन है।
मार्ग का सुदृढ़ीकरण
[लोक निर्माण]
78. ( क्र. 443 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज-71 के हनुमना ब्लॉक अन्तर्गत पिपराही से जड़कुड़ मार्ग जिसकी लम्बाई 25 किलोमीटर है? उपरोक्त मार्ग का 10 किलोमीटर निर्माण का कार्य कराया जा चुका है? यदि हाँ, तो क्या शेष 15 किलोमीटर के मार्ग में 10 किलोमीटर का सुदृढ़ीकरण एवं 5 किलोमीटर अत्यंत जर्जर मार्ग का मजबूतीकरण कराये जाने योग्य है? (ख) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज-71 के हनुमना ब्लॉक अन्तर्गत चिरैया से चरैया मार्ग लम्बाई 4.40 किलोमीटर, हर्दी शाहपुर से कौआढान मार्ग की लम्बाई 1.30 किलोमीटर, पांती मिश्रान टोला से खोखला मार्ग लम्बाई 2 किलोमीटर, दामोदरगढ़ छिउलहा मार्ग लम्बाई 2 किलोमीटर, हाटा से कोढ़वा मार्ग लम्बाई 5 किलोमीटर, टड़हर से मदरावल मार्ग लम्बाई 9 किलोमीटर लोक निर्माण विभाग के मार्ग सुदृढ़ीकरण योग्य है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में प्रश्नांश (क) मार्ग पर प्रत्यक्ष रूप से लगभग 12 हजार जनता का आवागमन एवं अप्रत्यक्ष रूप से मिलाकर लगभग 14 हजार जनता का आवागमन प्रतिदिन तथा प्रश्नांश (ख) के छोटे-छोटे मार्गों पर आवागमन होता है तथा सड़कों का सुदृढ़ीकरण/मजबूतीकरण का कार्य नहीं होने से आमजन मानस को भारी कठिनाई हो रही है? (घ) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में सरकार द्वारा उक्त सड़क का निर्माण वित्तीय वर्ष 2017-18 के आदिवासी उपयोजना के व्यय में कराया जावेगा? प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में क्या दिनांक 24.05.2018 को प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रीवा का ध्यान आकृष्ट कराया गया था? यदि हाँ, तो सुदृढ़ीकरण/मजबूतीकरण कब तक किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत बहेराडाबर-पिपराही-जडकुड मार्ग कुल लंबाई 19.70 कि.मी. के उन्नयन हेतु ए.डी.बी. वित्त पोषित परियोजना (एम.पी.डी.आर. II एसपी) अंतर्गत ठेकेदार मे. उदित इन्फ्रा वर्ल्ड प्रा.लि. से दिनांक 09.04.2018 को अनुबंधित किया जा चुका है। वर्तमान में ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। (ख) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत बहेराडाबर-पिपराही-जडकुड मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है साथ ही ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार मार्ग को यातायात अनुकूल रखा जा रहा है जिससे स्थानीय रहवासियों/आवागमन करने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। (घ) प्रश्नाधीन मार्ग वित्तीय वर्ष 2017-18 में आदिवासी उपयोजना में प्रस्तावित न होने से इस उपयोजना में व्यय का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
79. ( क्र. 447 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा प्रचार प्रसार में कितना-कितना फण्ड विभाग ने खर्च किया? टेबल में मदवार वर्षवार जानकारी देवें। (ख) कृषि महोत्सव संगोष्ठियां कृषि रथ हितग्राहियों को भावांतर के चेक अनुदान व अन्य मद के लिए किये गये आयोजनों पर विगत पाँच वित्तीय वर्ष में विभाग ने कितने रूपये खर्च किये वर्षवार योजनावार राशिवार टेबल में जानकारी देवें। (ग) मुख्यमंत्री द्वारा विगत पाँच वित्तीय वर्ष में किसानों हेतु कब-कब कहाँ-कहाँ क्या-क्या घोषणाएं की गई व उनकी वर्तमान क्या स्थिति है? की गई समस्त घोषणाओं की मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा भेजी गई नोटशीट की प्रति उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ग) अंतर्गत ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई किन्तु आज दिनांक तक उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
भावांतर योजनांतर्गत सम्मिलित सफलों एवं समर्थन मूल्य की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
80. ( क्र. 450 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भावांतर योजना में प्रदेश की कौन-कौन सी फसलों को शामिल किया गया एवं इन फसलों का समर्थन मूल्य कितना निश्चित किया गया है? कृषकों की फसल की मंडी में विक्रय को किस प्रकार भावांतर योजना में समायोजित किया गया है? (ख) भावांतर योजना के अंतर्गत अनूपपुर जिले में कितने किसानों का अब तक पंजीयन हुआ एवं कितने किसानों को उक्त योजना के अंतर्गत कितना भुगतान किया गया? तहसीलवार किसानों की संख्या उपलब्ध करावें। (ग) कितने किसान पंजीकरण उपरांत भी योजना अब तक प्राप्त करने से वंचित हैं? तहसीलवार ब्यौरा दें। साथ ही भावांतर भुगतान योजना में शामिल फसलों को ब्यौरा भी उपलब्ध करावें। क्या जिला अनूपपुर में भावांतर योजना में गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो कितनी एवं उनका निराकरण करने की संख्या बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2017 की भावातंर भुगतान योजना में चयनित आठ फसलों सोयाबीन, मक्का, तिल, रामतिल, उड़द, मूंग, तुअर एवं मूंगफली को शामिल किया गया है, जिनके समर्थन मूल्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। योजना अंतर्गत चयनित फसलों के समय-समय पर मॉडल विक्रय दर घोषित किये गये जिसके आधार पर योजना अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अध्याधीन किसानों द्वारा बेची गयी चयनित फसल की विक्रय दर, समर्थन मूल्य से कम किन्तु राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल (Wholesale) विक्रय दर से अधिक हुई तो समर्थन मूल्य तथा किसान द्वारा विक्रय मूल्य के अन्तर की राशि भावातंर के रूप में भुगतान योग्य है। पंजीकृत किसान द्वारा बेची गई फसल की विक्रय दर राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल (Wholesale) विक्रय दर से कम हुई तो समर्थन मूल्य तथा मॉडल विक्रय दर के अन्तर की राशि का लाभ भावातंर के रूप में देय है, परन्तु किसी उत्पाद के मॉडल (Wholesale) विक्रय दर औसत (तीन राज्यों का) यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से उपर रहे तो उक्त फसल उत्पाद के लिये भावातंर भुगतान योजना लागू नहीं मानी जाएगी। यदि किसान द्वारा विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक या उसके बराबर हुई तो योजना का लाभ देय नहीं होगा। उद्यानिकी भावातंर भुगतान योजना में प्याज एवं लहसुन शामिल किया गया है। प्याज का राज्य द्वारा समर्थित मूल्य रूपये 800/- प्रति क्विंटल तथा लहसुन का रूपये 3200/- प्रति क्विंटल निर्धारित है। योजना में निश्चित अवधि के दौरान प्रदेश की चिन्हित मण्डियों के मॉडल भाव निकालकर औसत मॉडल भाव का निर्धारण कर लहसुन एवं प्याज उत्पादक दो सबसे बड़े राज्यों के औसत मॉडल भाव निकालकर इन तीनों भाव का साधारण औसत से भावातंर भाव निर्धारित होगा। अधिसूचित मंडियों में विक्रय की गई प्याज एवं लहसुन के विक्रय दर राज्य द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से अधिक या उसके बराबर हुई तो कोई भावातंर देय नहीं होगा। यदि विक्रय दर राज्य द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से कम किन्तु राज्य शासन द्वारा घोषित भावातंर दर से अधिक हुई तो राज्य द्वारा घोषित समर्थन मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अन्तर की राशि निर्धारित उत्पादकता तथा किसान की बोनी के आधार पर रकबे के उत्पादन की सीमा तक किसान के खाते में अंतरित की जावेगी। यदि विक्रय दर राज्य शासन द्वारा घोषित भावांतर दर से कम होगी तो, राज्य द्वारा घोषित समर्थन मूल्य तथा राज्य शासन द्वारा भावातंर दर के अंतर की राशि निर्धारित उत्पादकता तथा बोनी के रकबे के आधार पर किसान के खाते में अंतरित की जायेगी। लहसुन के लिए अधिकतम भावातंर की देय राशि रूपये 800 प्रति क्विंटल है। (ख) खरीफ 2017 की भावातंर भुगतान योजना अंतर्गत अनूपपुर जिले में 10187 किसानों का पंजीयन हुआ है एवं 257 पंजीकृत किसानों को भावातंर राशि रूपये 543084/- का भुगतान किया गया है। अनूपपुर जिले में केवल प्याज के 159 कृषकों द्वारा पंजीयन किया गया है। तहसील बार जानकारी संधारित नहीं है। पंजीकृत कृषकों में प्याज का विक्रय मण्डी में नहीं किया है, अत: भुगतान का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) 10187 पंजीकृत किसानों में से शेष 9330 किसान अपनी कृषि उपज का विक्रय न करने के कारण लाभ प्राप्त करने से वंचित रहे। खरीफ 2017 की भावातंर भुगतान योजना में चयनित आठ फसलों-सोयाबीन, मक्का, तिल, रामतिल, उड़द, मूंग, तुअर एवं मूंगफली को शामिल किया गया। सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर अनूपपुर जिले से संबंधित 01 शिकायत प्राप्त हुई है, जिसका निराकरण दर्ज कराया गया है। शेष शिकायतें प्राप्त होना प्रतिवेदित नहीं पाया गया। उद्यानिकी भावातंर भुगतान योजना में उत्तरांश (ख) के तारतम्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अनूपपुर जिले में पौधारोपण कार्यक्रम
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
81. ( क्र.
451 ) श्री
फुन्देलाल
सिंह मार्को : क्या
राज्यमंत्री, उद्यानिकी
एवं खाद्य
प्रसंस्करण
महोदय यह बताने
की कृपा
करेंगे कि (क) जुलाई, 2017
से हुये
पौधारोपण
कार्यक्रम के
तहत अनूपपुर
जिले में
कितने पौधे
रोपे गये? विधानसभा
क्षेत्रवार
जानकारी
उपलब्ध
करावें। (ख) यह
पौधे कहाँ से
क्रय किये गये? प्रदायकर्ता
फर्म द्वारा
प्रस्तुत
बिलों के
विवरण सहित
जानकारी
उपलब्ध
करावें। जिला
स्तर से
भोपाल स्तर
को
वृक्षारोपण
कार्यक्रम की
जो रिपोर्ट
भेजी गई है, उसकी
प्रमाणित
प्रति उपलब्ध
करावें। (ग) इस
कार्य के लिए
वाहन व्यय, मानदेय
व अन्य व्यय
में कितना
भुगतान हो
चुका है, कितना शेष
है? टी.डी.एस.
कटौत्रा के
साथ जानकारी
उपलब्ध
करावें। प्रश्न
दिनांक तक
कितने पौधे
जीवित हैं? अनूपपुर
जिले की तीनों
विधानसभा
क्षेत्रवार
बतायें। साथ
ही यह भी
जानकारी
उपलब्ध
करायें कि
जिनका भुगतान
शेष है, उन्हें
भुगतान कब तक
कर दिया
जायेगा व पौधे
की देखरेख में
विफल रहने
वाले
अधिकारियों
पर क्या शासन
कोई जवाबदेही
तय करेगा?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी
एवं खाद्य
प्रसंस्करण (
श्री
सूर्यप्रकाश
मीना ) : (क) जुलाई
2017
से प्रश्न
दिनांक तक
अनूपपुर जिले
के केवल पुष्पराजगढ़
विधानसभा
क्षेत्र में 59,750
पौधे रोपित
किये गये हैं।
(ख)
पौधे
शासकीय एवं
निजी क्षेत्र
की रोपणियों से
क्रय किये गये
हैं। प्रश्नांश
की शेष जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
के प्रपत्र '1'
एवं '2'
अनुसार
है। (ग)
प्रश्नाधीन
पौध रोपण
कार्यक्रम
में वाहन एवं
मानदेय पर व्यय
की जानकारी
निरंक है। पौधा
क्रय पर रूपये
12.08
लाख तथा
अनुदान पर
रूपये 37.28 लाख व्यय
किये गये हैं।
पौध रोपण
कार्य से
संबंधित
भुगतान किये
जा चुके हैं, कोई
भुगतान शेष
नहीं है। पौध
सामग्री पर
टी.डी.एस. से
छूट प्राप्त
है। उत्तरांश
(क) अनुसार
अनूपपुर जिले
की पुष्पराजगढ़
विधानसभा
क्षेत्र में
रोपित पौधों में
से 31,667
पौधे जीवित हैं, शेष
विधानसभा
क्षेत्र में
जीवित पौधों
की जानकारी का
प्रश्न
उपस्थित नहीं
है। रोपित
पौधों की
देख-रेख की
जिम्मेदारी
स्वयं
कृषकों की है।
विभागीय
अधिकारियों
द्वारा
कृषकों को
केवल तकनीकी
मार्गदर्शन
दिया जाता है, अत:
शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
सड़कों के निर्माण हेतु भिण्ड जिले में की गई घोषणाओं के पालन
[लोक निर्माण]
82. ( क्र. 456 ) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भिण्ड जिले में विगत तीन वर्षों में किन-किन सड़कों के निर्माण की घोषणाएं की गई? घोषणा के पालन में लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत स्वीकृत, प्रारंभ एवं अप्रारंभ सड़क निर्माण की जानकारी विधान सभा क्षेत्रवार उपलब्ध करायी जावे। (ख) अटेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत उपचुनाव वर्ष 2017 में जिन ग्रामीण सड़कों के निर्माण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी की सूची सहित सड़कों के निर्माण की कब निविदाएं हुई? निविदा किस फर्म की स्वीकृत की गई? अनुबंध दिनांक सहित वर्तमान में निर्माण कार्य की स्थिति सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाये? ऐसी सड़कें जिनका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, के क्या कारण हैं? कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ होकर सड़कों का निर्माण पूर्ण कराया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
छात्रों को साइकिल वितरण
[स्कूल शिक्षा]
83. ( क्र. 462 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 में प्रश्न दिनांक तक स्कूलों में पढ़ने वाले कितने छात्रों को नि:शुल्क साइकिलें वितरित की हैं? जिलावार बतायें। (ख) किस-किस जिले में किस वर्ष में किन कारणों से साइकिलें वितरित नहीं की गई हैं? जिलावार बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्षों में गुना जिलान्तर्गत कितने प्रकरणों में गुणवत्ता विहीन साइकिलें पाये जाने की शिकायतें आईं? उन पर क्या कार्यवाही की गई। (घ) प्रदेश में प्रश्नांश (क) अनुसार वर्षों में साइकिलें किस दर से खरीदी गई? दर एवं फर्म के नाम भी बतायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2014-15, 2015-16 में साइकिल क्रय हेतु राशि एवं वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में साइकिल प्रदाय की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक पर है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में कक्षा 9वीं में पात्र सभी विद्यार्थियों को साइकिल वितरण किया जा चुका है। कक्षा 6वीं में जिन जिलों में साइकिल वितरण हेतु शेष है उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो पर है। (ग) गुना जिला अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन पर है।
भूमि क्रय नीति के तहत सड़कों का निर्माण
[लोक निर्माण]
84. ( क्र. 463 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग ने ग्वालियर संभाग में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत कितनी सड़कें स्वीकृत की हैं? जिलावार स्वीकृत सड़कों के नाम एवं लागत बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत सड़कों में कितने किसानों की जमीनें क्रय की गई? किसानों के नाम एवं दी गई मुआवजा राशि बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत सड़कों में से किस-किस किसान ने अभी तक मुआवजा नहीं लिया है? कृषकों के नाम बतायें। (घ) आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति कब से लागू है? नियम बतायें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) कोई नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) इस नियम के तहत कोई सड़क स्वीकृत नहीं होने से मुआवजे का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं लो.नि.वि. के आदेश दिनांक 01.01.2018 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' एवं '2' अनुसार है।
शासकीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
85. ( क्र. 467 ) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने शासकीय स्कूल के भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई एवं कितनी शेष हैं एवं इनकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी? तत्संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा कितने पत्र प्राप्त हुए और उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) कसरावद विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड कसरावद अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल रेगवा, बलकवाडा, डाबरी एवं बालसमद के भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के उपरांत प्रश्न दिनांक तक उक्त भवनों के निर्माण कार्यों को क्यों नहीं प्रारंभ किया गया? (ग) उक्त भवनों के निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा कितने-कितने पत्र संबंधितों को प्राप्त हुए एवं उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो विलंब करने वाले संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) उक्त भवनों के निर्माण कार्यों को समय-सीमा में शीघ्र पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित कर जानकारी देते हुए बतायें कि उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में से कुल 03 जीर्ण-शीर्ण शाला भवनों के स्थान पर इन शालाओं के नवीन भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। 8 शाला भवन विहीन एवं 28 जीर्ण-शीर्ण है जिनके भवन निर्माण की स्वीकृति शेष है। इन शेष शालाओं के भवन निर्माण हेतु वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये हैं। प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त के संबंध में 03 पत्र प्राप्त हुए है। जिनमें से 01 शाला भवन का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ’ अनुसार है। हाई-हायर सेकेण्डरी शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। स्कूलों के भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न संबधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) संभागीय यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग खरगोन द्वारा हायर सेकेण्डरी स्कूल बालसमुद, कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल बालसमुद एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल डाबरी के निर्माण कार्यों के लिये दिनांक २१.०५.१८ को निवीदा आमंत्रित की जा चुकी है एवं वित्तीय ऑफर दिनांक १३.०६.१८ को खोला जावेगा। हायर सेकेण्डरी स्कूल रैगवा एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल बलकवाड़ा में भूमि विवादित होने से निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो पाया है। (ग) निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत कार्यों को प्रारंभ करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं हुआ है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तारांश (ग) के अनुसार निर्माण कार्य की कार्यवाही प्रचलित है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कसरावद विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सड़कों का निर्माण
[लोक निर्माण]
86. ( क्र. 468 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सड़कों के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। इनमें से कितने स्वीकृत हैं? कितने प्रस्ताव विभागीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित किए गए? उनकी अद्यतन स्थिति प्रश्न दिनांक तक क्या है? (ख) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत उक्त सड़कों के निर्माण कार्य के कितने प्रस्ताव विगत पाँच वर्षों के बजट सत्र से प्रश्न दिनांक तक लंबित है और क्यों? (ग) माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक 680, दिनांक 8 मार्च, 2018 में सम्मिलित सड़कों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति क्या प्रदान कर दी गई? हाँ तो कब? नहीं तो क्यों? प्रश्न दिनांक में उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा विगत पाँच बजट सत्रों के दौरान समय-समय पर उक्त सड़कों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरांत भी लंबित सड़कों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख कर जानकारी दें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। 7 प्रस्ताव स्वीकृत। 10 प्रस्ताव। 1 प्रस्ताव स्वीकृत। (ख) विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सीमित होने के कारण कार्यवाही संभव नहीं। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर अनुसार।
फसल बीमा की राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
87. ( क्र. 483 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले को वर्ष 2016-17 की खड़ी फसल की प्रीमियम राशि अन्य जिलों की तुलना में कम आवंटित की गई है? कटनी जिले के कितने किसानों से कुल कितनी प्रीमियम राशि की कटौती की गई? कटौती की गई राशि के अनुपात में कितने किसानों को कितनी कितनी बीमा राशि का भुगतान कब कब किया गया है? विकासखंडवार, बैंक शाखावार विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने किसानों को कितनी-कितनी बीमा राशि का भुगतान किया जाना शेष है? अब तक शत्-प्रतिशत बीमा राशि का भुगतान न होने का क्या कारण है? क्या कटनी जिले के मात्र 181 कृषकों को संबंधित बीमा कंपनी द्वारा राशि का भुगतान किया गया है? शेष किसानों को बीमा राशि आज दिनांक तक अप्राप्त है? यदि हाँ, तो कारण बतावे? लंबित बीमा की राशि कब तक उपलब्ध कराई जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार शत्-प्रतिशत बीमा राशि का भुगतान न होने के लिए दोषी कौन है? शासन द्वारा दोषियों के विरुद्ध कब क्या कार्यवाही की जावेगी? तिथिवार, कार्यवाहीवार पृथक-पृथक विवरण दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ मौसम में कृषकों से बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत एवं रबी मौसम में अधिकतम 1.5 प्रतिशत तथा कपास फसल के लिये अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देय होता है। वास्तविक प्रीमियम का शेष भाग राज्य एवं केन्द्र द्वारा बराबर अनुपात में देय होता है। खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17 का सम्पूर्ण राज्यांश एवं केन्द्रांश बीमा कम्पनी को भुगतान कर दिया गया है। अत: कटनी जिले को कम प्रीमियम राशि आवंटित करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। कृषक अंश प्रीमियम राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी के अनुसार खरीफ 2016 में कटनी जिले में फसल कटाई प्रयोगों के आंकड़ों के आधार पर कोई दावा राशि देय नहीं है। रबी 2016-17 मौसम में 490 पटवारी हल्कों में उपज में कमी नहीं पाई गई थी। अत: दावा राशि देय नहीं है। शेष 78 पटवारी हल्कों की क्षतिपूर्ति की गणना बीमा कम्पनी स्तर पर प्रक्रियाधीन है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी के अनुसार वर्ष 2016-17 में कटनी जिले में कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सड़क एवं पुल-पुलियों का निर्माण
[लोक निर्माण]
88. ( क्र. 484 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले की विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद के अंतर्गत मार्गों के निर्माण हेतु प्रथम स्तरीय प्राक्कलन अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मंडल जबलपुर की ओर प्रेषित किए हैं? यदि हाँ, तो किस-किस मार्ग से कितनी राशि के प्राक्कलन कब-कब प्रेषित किए गए? विकासखंडवार, मार्गवार, तिथिवार विगत 5 वर्ष का विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विधानसभा जोधपुर भंवरी बंद के कितने-कितने मार्ग की कितनी-कितनी लागत के कब-कब स्वीकृत किए गए? कितने मार्ग स्वीकृत हेतु लंबित है? लम्बित सड़कों को कब तक निर्मित किया जावेगा? (ग) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग कटनी पृ.पत्र क्रमांक 1265 दिनांक 20-4-2018, प्रश्न पत्र क्रमांक 872 दिनांक 28-02-2017, पृ.पत्र क्रमांक 1352 दिनांक 06-04-2017, पृ.पत्र क्रमांक 3543 दिनांक 24-8-2015, पृ.पत्र क्रमांक 2687 दिनांक 6-7- 2015, पृ.पत्र क्रमांक 179 दिनांक 18-01-2018 के संदर्भ में कितनी सड़कों में स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई? कितनी सड़कें स्वीकृत हो चुकी, कितनी सड़कों में स्वीकृति अपेक्षित है? पत्रवार विवरण दें। (घ) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा सड़क संपर्क योजना, PWD, अंतर्गत सड़क निर्माण एवं पुल-पुलियों के निर्माण हेतु प्रेषित पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही दी गई? पत्रवार पृथक-पृथक विवरण दें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।
कटनी जिले में जिला सहकारी बैंकों की व्यवस्था
[सहकारिता]
89. ( क्र. 485 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर संभाग के अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का मुख्यालय जबलपुर है? यदि हाँ, तो क्या जबलपुर की दूरी अधिक होने के कारण इन शाखाओं के माध्यम से किसानों को मिलने वाली सुविधाओं में विलंब अधिक होता है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का मुख्यालय जिला स्तर पर सीधे बनाये जाने से किसानों को मिलने वाली राशि अल्प समय में प्राप्त हो सकेगी? किसानों की सुविधाओं को देखते हुये, राज्य स्तर से सीधे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के खाते में राशि भेजने हेतु क्या योजना बनाई जा रही है? प्रति सहित विवरण दें। (ग) किसानों की सुविधाओं एवं समस्याओं को देखते हुये, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको के कार्यक्षेत्र में कब तक परिवर्तन किया जावेगा? (घ) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा मुख्य सचिव म.प्र. भोपाल को प्रेषित पत्र क्रमांक 188 दिनांक 09.05.18 में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? तिथिवार, कार्यवाहीवार पृथक-पृथक विवरण दें।
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं, जबलपुर एवं कटनी जिले के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का मुख्यालय जबलपुर में है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जबलपुर की शाखायें एवं उनसे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थायें कटनी जिले में भी जगह-जगह होने से वहां के किसानों को सभी सुविधायें प्राप्त हो रही हैं, इसके लिये किसानों को सामान्यत: जबलपुर नहीं आना पड़ता है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार कटनी जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का मुख्यालय न होने के उपरांत भी किसानों को सभी सुविधायें स्थानीय स्तर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जबलपुर की शाखाओं से ही प्राप्त हो रही हैं। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में सी.बी.एस. सिस्टम लागू होने से राशि संबंधित शाखाओं एवं पैक्स संस्थाओं के खातों में सीधे जमा हो रही है, इस कारण से पृथक से कोई योजना प्रावधानित नहीं है। (ग) वर्तमान स्थिति में किसानों को समयावधि में राशि एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। (घ) संदर्भित पत्र के लिये परीक्षण कर प्रतिवेदन देने हेतु प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित को दिनांक 11.06.2018 को लिखा गया है।
संस्था की ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी
[सहकारिता]
90. ( क्र. 492 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कछालियाचॉद में दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 30.05.2018 तक नगद एवं वस्तु (उर्वरक एवं बीज) ऋण वितरण की कृषक सदस्यों की संख्यात्मक जानकारी खरीफ एवं रबी मौसमवार वर्षवार राशि सहित देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संस्था की उक्त अवधि के स्टॉक पंजी एवं आय-व्यय पत्रक की प्रति वर्षवार उपलब्ध करावें। (ग) उपरोक्त समयावधि की संस्था का अंकेक्षण संपन्न हुआ है या नहीं? यदि अंकेक्षण पूर्ण है तो वर्षवार अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों की प्रति उपलब्ध करावें और यदि अंकेक्षण नहीं हुआ है तो कारण बतावें? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार ऐसी अनियमितता करने वाले एवं इसकी अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2017 तक का अंकेक्षण पूर्ण है। वर्षवार वित्तीय पत्रकों की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2017-18 का अंकेक्षण वर्ष 2018-19 में पूर्ण किया जाना है। (घ) ड्यू वर्षों का अंकेक्षण पूर्ण किये जाने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मार्ग की अद्यतन स्थिति
[लोक निर्माण]
91. ( क्र. 493 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर से जैथल व्हाया नारायणा, पानविहार मार्ग की अद्यतन स्थिति बतावें। (ख) इस मार्ग निर्माण में कार्य प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक कितने श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत रहे हैं? उनके नाम, पी.एफ. कटौत्रा राशि, श्रमिक एवं नियोक्ता अंशदान राशि सहित जानकारी देवें। (ग) क्या श्रमिकों का पी.एफ. समय पर जमा कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) उपरोक्त एवं गुणवत्ताहीन मार्ग निर्माण की जाँच शासन कब तक कराएगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) महिदपुर से जैथल व्हाया नारायणा, पानबिहार मार्ग का निर्माण दिनांक 09.12.2017 को पूर्ण हो गया है। (ख) ठेकेदार द्वारा मार्ग निर्माण में लगाये गये श्रमिकों का रिकार्ड विभाग द्वारा संधारित नहीं किया जाता है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं। (ग) जानकारी विभाग से संबंधित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं। (घ) मार्ग निर्माण की गुणवत्ता अनुबंध के प्रावधानानुसार ए.डी.बी. द्वारा अनुमोदित चयनित सुपरविजन क्वालिटी कन्सलटेंट की टीम द्वारा निरंतर की जाती रही है। इसके अतिरिक्त मार्ग निर्माण की गुणवत्ता की जाँच निगम के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की जाती है। मार्ग के गुणवत्ताहीन होने की कोई स्थिति नहीं है। अत: जाँच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि उपज मण्डी परासिया का सुचारू रूप से संचालन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
92. ( क्र. 497 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मण्डी परासिया को नियमित रूप से संचालित नहीं किया जा रहा है? मण्डी में प्रतिदिन सभी फसलों, सब्जियों व अन्य उपज का क्रय-विक्रय भी नहीं कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या कारण है? कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) कृषि उपज मण्डी परासिया में प्रयोगशाला को भी अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है, जिसके कारण किसानों को प्रयोगशाला से होने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है और अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयोगशाला को कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा? (ग) कृषि उपज मण्डी में किसानों व व्यापारियों की आवागमन की सुविधा हेतु रोड, बैठक व्यवस्था व विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था व अन्य सुविधायें हेतु विभिन्न मूलभुत सुविधायें उपलब्ध नहीं है, उक्त मूलभूत सुविधाओं को कब तक मण्डी में विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा? मण्डी में स्टाफ/कर्मचारी भी नहीं हैं, उसकी पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? (घ) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र.2743 के जवाब में विभाग द्वारा बताया गया कि कृषि उपज मण्डी परासिया में कृषि उपज का प्रतिदिन नियमित क्रय-विक्रय का कार्य कराया जाता है। उप मण्डी प्रांगण परासिया में प्रतिदिन सभी फसलों के क्रय-विक्रय का कार्य संचालित है। जबकि कृषि उपज मण्डी परासिया में कृषि उपज का प्रतिदिन नियमित क्रय-विक्रय कराया ही नहीं जा रहा है और आज भी मण्डी सुचारू रूप से संचालित नहीं है। यदि हाँ, तो इसकी जाँच कब तक करवा ली जाएगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कृषि उपज मण्डी समिति छिंदवाडा़ की उपमंडी परासिया में कृषि उपज, सब्जियों व अन्य कृषि उपज के क्रय-विक्रय का कार्य संपादित करने हेतु एक मण्डी निरीक्षक, एक भृत्य तथा एक सुरक्षा कर्मीं की ड्यूटी लगाई गई है जो उपमण्डी प्रांगण परासिया में कृषकों द्वारा विक्रय हेतु लाई गई उपज का क्रय-विक्रय का कार्य संपादित करते हैं। (ख) नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशाला परासिया का भवन मय आन्तरिक विद्युतीकरण का निर्माण कार्य दिनांक 30.06.2017 को पूर्ण किया जा चुका है। बाह्य विद्युतीकरण एवं जल व्यवस्था हेतु निविदायें स्वीकृत की जाकर संबंधित निविदाकारों को क्रमश: दिनांक 30.01.2018 एवं 02.06.2018 से कार्यादेश जारी किए गए। कार्य पूर्ण करने हेतु समय-सीमा वर्षाकाल छोड़कर दो माह निर्धारित है। बाह्य विद्युतीकरण एवं जल व्यवस्था का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संचालनालय कृषि विभाग को हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रावधानित है। प्रयोगशाला को प्रारंभ किये जाने के संबध में, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उप मण्डी परासिया में किसानों के आवागमन की सुविधा हेतु रोड, विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था एवं बैठक व्यवस्था तथा इसके अतिरिक्त अन्य मूलभूत सुविधाओं में एक नग कवर्ड शेड 200 मै.टन गोदाम, वाटर टैंक, वाटर ट्रफ आदि उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालय भवन भी निर्मित है, जिसमें मरम्मत का कार्य प्रस्तावित है, अन्य सुविधाएं आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जा सकेंगी। जिस हेतु समयावधि नियत किया जाना वर्तमान में संभव नहीं है। उपमण्डी परासिया में पर्याप्त स्टॉफ का उपलब्ध कराया गया है। (घ) उप मण्डी परासिया में कृषकों द्वारा विक्रय हेतु कृषि उपज लाये जाने पर क्रय-विक्रय का कार्य कराया जा रहा है इस कार्य हेतु मण्डी में एक मण्डी निरीक्षक, एक भृत्य तथा एक सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी लगाई गई है।
वर्ष 2016 में प्याज खरीदी में अनियमितता
[सहकारिता]
93. ( क्र. 500 ) श्री कमलेश शाह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 1289 दिनांक 24.07.2017 में उल्लेखित होशंगाबाद हरदा, रतलाम, बड़वानी, मंदसौर जिलों में कितने कृषकों से प्याज खरीदी गई प्याज की मात्रा एवं राशि की जानकारी जिलावार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने कृषकों को कितनी राशि का भुगतान शेष है? बतावें। (ग) कृषकों को लंबित भुगतान कब तक कर दिया जायेगा। प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिलों में हम्माली, तुलाई, छंटाई का कितना भुगतान किया गया है, जिलावार जानकारी देवें।
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) 1365 कृषकों से, प्याज की मात्रा एवं भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) सभी कृषकों को पूर्ण भुगतान किये जाने से जानकारी निरंक है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार, प्रश्न उपस्थित नहीं होता, हम्माली, तुलाई, प्रासंगिक व्ययों के भुगतान की जिलावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत देयकों के अनुसार छटाई व्यय की जिलावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
प्याज खरीदी में अनियमितता
[सहकारिता]
94. ( क्र. 504 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 1289 दि. 24.7.17 में वर्णित इंदौर, खरगोन जिले में जिन कृषकों से प्याज खरीदी गई? उनके नाम, खरीदी मात्रा, पता, बैंक खाता नंबर, भुगतान राशि सहित जिलावार देवें। (ख) प्याज भंडारणकर्ताओं के नाम, भंडारित मात्रा, भुगतान/लंबित राशि की जानकारी प्र.क्रं. 1289 दि. 24.7.17 में वर्णित समस्त जिलों के संदर्भ में जिलावार देवें। (ग) इन भंडारणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बिलों की छायाप्रति भी जिलावार देवें। (घ) यदि इनके द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो शासन ने इन्हें किस आधार पर भुगतान किया एवं बिल प्रस्तुत न करने का क्या कारण है? जिलावार, फर्मवार बतावें।
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) इन्दौर एवं खरगोन जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्याज भंडारणकर्ताओं के नाम, भंडारित मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, भुगतान नहीं किया गया है, लंबित राशि की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) एवं (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भोपाल में आवासों की संख्या
[लोक निर्माण]
95. ( क्र. 514 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग के भोपाल में कितने विभागीय आवास है? श्रेणीवार आवासों की जानकारी दें। (ख) विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों को इन आवासों को आवंटित किये जाने हेतु क्या नियम-प्रक्रिया है? (ग) क्या इनके लिये कोई वरिष्ठता सूची बनाई जाती है? यदि हाँ, तो विगत 03 वर्षों की वरिष्ठता सूची एवं बिल्डिंग रजिस्टर की प्रति सहित जानकारी दें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) राजधानी परिक्षेत्र के अंतर्गत भोपाल स्थित विभागीय आवासों की श्रेणीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) विभागीय आवासों के आवंटन हेतु नियम प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) विभागीय आवासों के आवंटन में वरिष्ठता सूची का संधारण नहीं किया जाता है। आवास रिक्त होने पर प्राप्त आवेदन अनुसार समिति द्वारा विचारोपरांत आवास आवंटित किया जाता है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। बिल्डिंग रजिस्टर की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
श्रम वितरण में अनियमितता
[सहकारिता]
96. ( क्र. 515 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अवंति सूत मिल वर्कर्स इण्ड. को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. सनावद जिला खरगोन में हुई गंभीर आर्थिक अनियमितताओं की जाँच संयुक्त आयुक्त सहकारिता उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा की गई थी? (ख) क्या जाँच प्रतिवेदन में संस्था के पूर्व अध्यक्ष व प्रबंधक संचालक के साथ संस्था को लगभग 62.50 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत करने में हुई अनियमितता हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन के संचालक को भी उत्तरदायी माना गया है? (ग) यदि हाँ, तो जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से वितरित ऋण की वसूली हेतु गत दो वर्षों में सहकारिता विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (घ) यदि नहीं, तो इस विलंब का कारण बतावें व ऐसे दोषी संचालक के विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम व भा.द.स. के तहत किन धाराओं में कब तक कार्यवाही की जावेगी?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक', 'दो' एवं 'तीन' अनुसार है। (घ) म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण द्वारा पुनरीक्षण याचिका क्रमांक आर 133/2016 में दिनांक 07.05.2018 को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गयी है।
मार्ग के शिलान्यास की जानकारी
[लोक निर्माण]
97. ( क्र.
683 ) श्री
हरवंश राठौर : क्या
लोक निर्माण
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
मा. मुख्यमंत्री
जी द्वारा
दिनांक 25.11.2017 को सागर
जिले में
बंडा-शाहपुर-परसोरिया
मार्ग एवं
शाहगढ़
बरायठा मार्ग
का शिलान्यास
किया गया था? (ख) यदि
हाँ, तो
लोक निर्माण
विभाग द्वारा
उक्त मार्ग
के शिलान्यास
के समय मा.
मुख्यमंत्री
जी को क्या
विभागीय
जानकारी दी गई
थी? प्रति
उपलब्ध
करावें। (ग) क्या
उक्त शिलान्यास
के बावजूद
सड़क विकास
निगम द्वारा
टेंडर निरस्त
कर दिया है? यदि
हाँ, तो
क्या यह मुख्यमंत्री
कार्यालय को
अवगत कराया
गया है?
लोक
निर्माण
मंत्री ( श्री
रामपाल सिंह ) : (क) जी
हाँ। (ख) जी
हाँ। जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट अनुसार
है। (ग)
जी हाँ। जी
नहीं।
शासकीय कर्मचारी द्वारा राजनैतिक कार्यों में शामिल होना
[स्कूल शिक्षा]
98. ( क्र. 699 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक DM/162/MLA/KUKSHI/2018 दिनांक 06.05.18 जो अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल को दिया गया था पर अभी तक की गई समस्त कार्यवाही का विवरण देवें। (ख) यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों? क्या शासन ने शासकीय सेवकों को राजनैतिक गतिविधियों/कार्यक्रमों ने शामिल होने की छूट प्रदान की है? यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति देवें। (ग) यदि नहीं, तो किस आधार पर श्री शांतिलाल मोरी जो प्रा.वि. उजाडियापुरा संकुल केन्द्र रिंगनोद विकासखण्ड सरदारपुर जिला धार द्वारा राजनीतिक गतिविधियों क्रियाकलापों में शामिल होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 5 का उल्लंघन किया जा रहा है। (घ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए इन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) मान.विधायक जी द्वारा अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को संबोधित पत्र इस विभाग को प्राप्त हुआ। विभाग के पत्र दिनांक 6.06.18 द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण को कार्यवाही हेतु भेजा गया। (ख) से (घ) जनजातीय कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार श्री शांतिलाल मोरी, सहायक अध्यापक के राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न होने संबंधी शिकायत पर सहायक-परियोजना प्रशासक कुक्षी की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की समिति का जाँच दल गठित किया जाकर, प्रारंभिक जाँच कराई गई, जाँच सत्य पाये जाने पर श्री शांतिलाल मोरी, सहायक अध्यापक को निलंबित किया गया है।
मिडिल एवं हाई स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
99. ( क्र. 759 ) श्री रजनीश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र केवलारी, जिला सिवनी अंतर्गत वर्तमान में कितने मिडिल एवं हाई स्कूलों का उन्नयन होना है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या शा. माध्यमिक शाला, अलौनी खापा, अर्जुनझिर एवं शा. हाई स्कूल अहरवाड़ा एवं धूरवाड़ा (उगली) का उन्नयन का प्रस्ताव विभाग के पास है? यदि हाँ, तो उक्त स्कूलों के उन्नयन हेतु की गई कार्यवाही का विवरण देवें। कब तक स्कूलों का उन्नयन किया जायेगा? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा शा. कन्या हाई स्कूल कान्हीवाड़ा को उन्नयन किये जाने हेतु पूर्व में भी प्रश्न लगाया गया था? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या इस सत्र में शा. कन्या शाला कान्हीवाड़ा का उन्नयन हो जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्तमान में उन्नयन किये गये शालाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रत्येक वर्ष वित्तीय संसाधनों की सीमा के अंतर्गत, मापदण्डों के आधार पर परीक्षण कर सीमित संख्या में शालाओं का उन्नयन किया जाता है। (ख) जी हाँ विभागीय आदेश दिनांक 23.05.2018 द्वारा शास. माध्यमिक शाला अर्जुनझिर का हाई स्कूल में उन्नयन किया गया है। वित्तीय संसाधनों की वजह से सीमित संख्या में शालाओं का उन्नयन संभव हो पाता है। शालाओं का उन्नयन मापदंडों की पूर्ति, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) जी हाँ। शालाओं के उन्नयन हेतु निर्धारित मापदंड अनुसार शासकीय कन्या हाई स्कूल कान्हीवाड़ा दूरी के मान से मापदंड की पूर्ति नहीं करता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की भी सीमा विचारणीय होती है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
प्रश्नकर्ता
द्वारा की गई
शिकायतों पर
कार्यवाही
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
1. ( क्र. 3 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में प्रश्नकर्ता की, किसी माध्यम से शिकायत के आधार पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल द्वारा किस-किस ड्रिप निर्माता कंपनी पर कब-कब कितनी राशि की पेनल्टी किन-किन कारणों से लगाई गई? अनियमितता वाले बिंदुओं की जानकारी देवें तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही के दस्तावेजों की प्रति देवें। (ख) प्रश्नकर्ता के द्वारा विगत 3 वर्षों में किस-किस ड्रिप निर्माता कंपनी की शिकायत किसी भी माध्यम से पत्र/मेल द्वारा संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल या उपसंचालक उद्यान, जिला खरगोन को कब-कब की गई। इन शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी कंपनीवार देवें। (ग) विगत 3 वर्षों में जिन बिंदुओं/कारणों से ''एग्रोलिडर'' नामक ड्रिप निर्माता कंपनी पर पेनल्टी लगाई गई थी, उन्ही बिंदुओं/कारणों की अनदेखी बाद की अन्य शिकायतों पर क्यों की गई?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) मेसर्स एग्रोलीडर एवं लक्ष्य एग्रो नामक ड्रिप निर्माता कंपनी पर पेनल्टी लगाई गई थी, शेष प्रकरणों में प्राप्त शिकायतों में अनियमितता नहीं होने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आरक्षण रोस्टर के पदों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
2. ( क्र. 5 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत पत्र क्रमांक/रा.गा.प्रा.शि.मि./98/775, भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 1998 की जानकारी देवें। इस पत्र पर जिला खरगोन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी देवें। (ख) खरगोन जिले में योजना प्रारंभ से राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन अंतर्गत आरक्षण रोस्टर में उल्लेखित किए गए विभिन्न पदों जिनमें डी.पी.सी., ए.पी.सी., प्रोग्रामर, पी.आर.ओ.जी., ए.ई., एकाउटेंट, एल.डी.सी.-एक, एल.डी.सी.-दो, एल.डी.सी.-तीन, एल.डी.सी.-चार, जे.ई.-एक, जे.ई.-दो, ड्राफ्समेन-एक, ड्राफ्समेन-दो की भर्ती की मूल नस्तियां कहाँ पर रखी हैं? क्या यह मूल नस्तियां/रिकार्ड जिला कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं? क्या इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? (ग) जिला शिक्षा केन्द्र खरगोन के पत्र क्रमांक/2352/एसएसए/2017 की प्रति देवें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। इस आधार पर जिला खरगोन में नियमानुसार विभिन्न पदों पर नियुक्ति की गई है। (ख) खरगोन जिले में योजना प्रारंभ से राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन अंतर्गत आरक्षण रोस्टर में उल्लेखित किए गए विभिन्न पदों में से डी.पी.सी., प्रोग्रामर (पी.आर.ओ.जी.), ऐ.ई. की नस्तियां राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल तथा अकाउंटेंट, एल.डी.सी.-1, एल.डी.सी.-2, एल.डी.सी.-3, एल.डी.सी.-4, जे.ई.-1, जे.ई.-2 एवं ड्राफ्टमेन-2 के पदों से संबंधित नस्तियां जिला शिक्षा केन्द्र खरगोन में है, इनमें से खरगोन जिले में वर्ष 1998 से 2003 तक की मूल नस्तियां कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, जिसकी जाँच कलेक्टर खरगोन द्वारा कराई जा रही है। जाँच उपरांत प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
किसान कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
3. ( क्र. 8 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार को किसानों के हित में अभूतपूर्व विकास दर प्राप्ति के संबंध में केन्द्र सरकार से कब-कब किस-किस के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुए? (ख) कृषि उत्पादन बढ़ाने में राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या मुख्य कदम उठाये गये? (ग) वर्ष 2017 से अब तक कितने किसानों के बैंक खातों में कुल कितनी राशि मुख्यमंत्री भावांतर योजनांतर्गत जमा की गई? संख्यात्मक विवरण देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रदेश सरकार को किसानों के हित में अभूतपूर्व विकास दर प्राप्ति के संबंध में केन्द्र सरकार से प्राप्त हुये कृषि कर्मण पुरस्कार की जानकारी इस प्रकार है- (1) वर्ष 2011-12 कुल खादयान्न फसलों उत्पादन के लिये। (2) वर्ष 2012-13 कुल खादयान्न फसलों उत्पादन के लिये। (3) वर्ष 2013-14 गेहूं फसल उत्पादन के लिये। (4) वर्ष 2014-15 कुल खादयान्न फसलों के उत्पादन के लिये। (5) वर्ष 2015-16 गेहूं फसल उत्पादन के लिये। प्रदेश सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुये है। (ख) कृ़षि उत्पादन बढ़ाने में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्ष 2017 से अब तक मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजनान्तर्गत 1291398 किसानों के बैंक खातों में राशि रूपये 1974.15 करोड़ जमा की गई।
विभागीय योजना का कियान्वयन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
4. ( क्र. 9 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नश्वर उद्यानिकी उत्पादों के भंडारण हेतु कितने मेट्रिक टन शीत गृह निर्माण का लक्ष्य वर्ष २०१७-१८ एवं २०१८-१९ में रखा गया? लक्ष्य विरुद्ध प्राप्ति का ब्यौरा क्या है? (ख) उरोक्त अवधि में किन-किन क्षेत्रों में नश्वर उद्यानिकी के कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी क्षमता के शीतग्रह निर्माण स्वीकृत हुए? (ग) उज्जैन एवं रतलाम जिले में प्रश्नांश (क) अवध में कितने तथा किस-किस आवेदक ने शीत गृह निर्माण की अनुमति चाही? कौन-कौन से आवेदन स्वीकृत किये गये? स्वीकृत आवेदनों में कितने शीत गृह निर्मित हो चुके हैं अथवा निर्माणाधीन हैं?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) नश्वर उद्यानिकी उत्पादों के भंडारण हेतु शीतगृह निर्माण का लक्ष्य 2017-18 में 3.799 लाख मीट्रिक टन एवं वर्ष 2018-19 में 1.821 लाख मीट्रिक टन है। वर्ष 2017-18 में लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 31.03.2018 तक 3.278 लाख मीट्रिक टन की प्राप्ति हुई है। (ख) वर्ष 2017-18 में स्वीकृत शीतगृह निर्माण की प्रश्नाधीन जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वर्ष 2018-19 में प्रश्न दिनांक तक कोई शीतगृह स्वीकृत नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। वर्ष 2018-19 में प्रश्नाधीन जिलों से आवेदन प्राप्त नहीं है।
गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण
[लोक निर्माण]
5. ( क्र. 20 ) श्री बाबूलाल गौर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल के गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी नई सड़कों का निर्माण किया गया है? निर्माण प्रारंभ होने का दिनांक एवं निर्माण समाप्त होने का समय लागत सहित बताया जाए? (ख) लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल के गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र में किन-किन सड़कों का उन्नयन किया गया? निर्माण प्रारंभ होने का दिनांक एवं निर्माण पूर्ण होने का समय लागत सहित बताया जाए? (ग) गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से नवीन मार्ग स्वीकृत किये गये है? इन स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।
लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानांतरण
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 29 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में कौन-कौन अधिकारी/ कर्मचारी कब-कब, किस-किस पद पर किस-किस दिनांक को पदस्थ व सेवानिवृत्त किये गये हैं? नामवार, पदस्थापना दिनांक सहित सेवानिवृत्ति दिनांक तक की समस्त जानकारी देवें? (ख) वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक उक्त विभाग में कब-कब किस-किस अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण किस-किस दिनांक को किया गया? स्थानांतरण के पश्चात् अधिकारी/कर्मचारियों की पदस्थापना कहाँ-कहाँ की गई? नामवार, पदस्थापना दिनांक सहित जानकारी देवें। (ग) उक्त विभाग में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण होने के पश्चात् यथावत् रखा गया? किसकी अनुशंसा पर, किन नियमों के तहत्, नियम की छायाप्रति देवे? (घ) उक्त विभाग में कौन-कौन अधिकारियों/ कर्मचारियों का 3 वर्षों से अधिक समय हो चुका है? क्या शासन ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल स्थानांतरण करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार। प्रशासनिक व्यवस्था एवं आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों की अन्यत्र पदस्थापना की जाती है। लोक शिक्षण संचालनालय के कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानांतरण का प्रावधान नही है। प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से 03 वर्षों से अधिक समय होने पर समय-समय पर कर्मचारियों के कक्ष परिवर्तन/पदांकन किया जाता है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता।
विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
7. ( क्र. 46 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिला अंतर्गत उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग की योजनाएं लागू हैं? (ख) यदि हाँ, तो विगत 03 वर्षों में कितने लाभार्थी लाभान्वित हुये, योजनावार क्या-क्या लाभ दिया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में विगत 03 वर्षों में शहडोल जिले में विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु कितना लक्ष्य था? कितनी पूर्ति हुई?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
स्कूलों के उन्नयन के प्रस्ताव
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 49 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक कुल कितने स्कूलों के उन्नयन करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? माध्यमिक से हाईस्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी के उन्नयन प्रस्ताव की जानकारी देवें। प्राप्त प्रस्ताव पर विभाग द्वारा किस स्तर पर कार्यवाही की गई? (ख) वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक कितने माध्यमिक से हाईस्कूल व हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी का उन्नयन किया गया? (ग) अगामी वर्ष में कितने माध्यमिक से हाईस्कूल व हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी का उन्नयन किया जाना है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रश्नांकित अवधि में कुल 17 प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में उन्नयन एवं कुल 160 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी उन्नयन के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान अनुसार दूरी के मान से निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति नहीं होने के कारण प्रस्तावित प्राथमिक शालाएं माध्यमिक शालाओं में उन्नयन हेतु पात्र नहीं पाई गई। शालाओं का उन्नयन निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है (ख) कुल 03 माध्यमिक से हाई स्कूल एवं 05 हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी का उन्नयन किया गया। (ग) प्रदेश में आगामी वर्ष में 100 हाई स्कूल एवं 100 हायर सेकेण्डरी स्कूलों का उन्नयन किये जाने का प्रावधान है।
बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण
[लोक निर्माण]
9. ( क्र. 51 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक बड़नगर विधान सभा क्षेत्र की कितनी सड़कों के निर्माण, सुधार के प्रस्ताव शासन को भेजे गये? (ख) शासन द्वारा कितनी नवीन सड़के स्वीकृत की गई उसकी लागत, सड़क की लम्बाई, कार्य एजेंसी और कार्य पूर्ण करने की दिनांक सहित जानकारी प्रदान करें। (ग) शासन द्वारा कितनी सड़कों की मरम्मत कर कार्य स्वीकृत किया गया (ध) प्रश्न दिनांक तक कितनी सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया है तथा कितनी सड़कों का कार्य बाकी है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'ब', 'ब-1' अनुसार है। (ख) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'ब' और 'स' अनुसार है।
निजी शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत प्रवेश
[स्कूल शिक्षा]
10. ( क्र. 54 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में कितने निजी स्कूल हैं, जो राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त हैं? विधानसभा क्षेत्रवार, संस्थावार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार इन निजी स्कूलों में गत 2017-18 शिक्षण सत्र में शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत 25 प्रतिशत से, संस्था अनुसार कितनी सीट आरक्षित रखी गई थी? आरक्षित सीट के विरूद्ध काउंसलिंग अनुसार कितनी सीट में प्रवेश दिया गया था? उसकी सूची स्कूलवार दी जावें। इसी प्रकार शेष सीटों की सूची देवें। जिन बच्चों को प्रवेश दिया गया था, क्या उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क निजी संस्था द्वारा लिया गया था? यदि हाँ, तो किस मद में एवं किन संस्थानों द्वारा लिया गया था? आर.टी.आई. के नियम की प्रति उपलब्ध करावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सिवनी जिले में सत्र 2017-18 में कुल 245 अशासकीय स्कूल मान्यता प्राप्त रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रवार, संस्थावार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ’ अनुसार है। (ख) शैक्षणिक सत्र 2017-18 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के अंतर्गत इन स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु 3286 सीटें आरक्षित रखी गई थी। इन सीटों के विरूद्ध ऑन लाईन लॉटरी के माध्यम से सीट आवंटन उपरांत 1859 बच्चों को प्रवेश दिया गया। प्रवेशित बच्चों की सूची एवं शेष सीटों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-’अ’ में समाहित है। जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। आर.टी.ई. नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब’ अनुसार है।
इछावर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण
[लोक निर्माण]
11. ( क्र. 69 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा विगत 5 वर्ष के दौरान इछावर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण कराया गया है? यदि हाँ, तो वर्षवार, ब्लाकवार, सड़कवार ब्यौरा दें। एवं अन्य निर्माण कार्यों का ब्यौरा कार्यवार वर्षवार व्यय की गई राशिवार दें। (ख) क्या विभाग द्वारा विगत 5 वर्ष के दौरान सड़कों का उन्नयन एवं सुधार किया गया है? यदि हाँ, तो वर्षवार, ब्लाकवार, सड़कवार, योजनावार उन्नत की गई सड़कों का ब्यौरा दें एवं उपरोक्तानुसार कार्यों में व्यय राशि का ब्यौरा दें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार निर्मित सड़कों की लागत, निर्माण एजेंसी एवं निर्माणकर्ता का ब्यौरा दें। (घ) इछावर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से मार्ग निर्माण, डामरीकरण तथा रिपेयरिंग हेतु प्रस्तावित है? ब्लाकवार, ग्रामवार, कार्यवार ब्यौरा दें। धामंदा-भाऊखेड़ी मार्ग का कब तक निर्माण कराया जाएगा उक्त निर्माण की कार्यवाही किस प्रक्रिया में है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब-1' एवं 'स' अनुसार धामन्दा-भाऊखेडी मार्ग के फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यह ए.डी.बी. योजना 6/7 में प्रस्तावित है।
इछावर विधान सभा क्षेत्र की स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
12. ( क्र. 70 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा पिछले 5 वर्ष के दौरान इछावर विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों का उन्नयन किया गया है? यदि हाँ, तो प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से हाई स्कूल तथा हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नत स्कूलों का ब्यौरा वर्षवार, ब्लॉकवार, ग्रामवार बताएं। (ख) क्या शासन द्वारा पिछले 5 वर्ष के दौरान इछावर विधान सभा क्षेत्र में स्कूल भवनों का निर्माण कराया गया है? यदि हाँ, तो पिछले 5 वर्ष में निर्मित भवनों का वर्षवार, ब्लॉकवार, ग्रामवार ब्यौरा दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार निर्मित भवनों की लागत एवं निर्माण एजेन्सी व निर्माणकर्ता कंपनी का ब्यौरा दें। (घ) क्या ग्राम सेमलीनदीद ब्लाक इछावर, खामलिया ब्लाक सीहोर, मूंडलाकलां ब्लाक सीहोर, बमूलिया ब्लाक सीहोर, गऊखेड़ी ब्लाक इछावर के उन्नयन के प्रस्ताव विभाग के समक्ष लंबित हैं या उन्नयन की पात्रता में आते हैं? यदि हाँ, तो इनका उन्नयन कब तक कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो कौन-कौन से स्कूल उन्नयन के कौन-कौन से मापदंड पूरे नहीं करते? पृथक-पृथक स्कूलवार ब्यौरा दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। इछावर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2013-14 में शासकीय प्राथमिक शाला नोनीखेड़ी गौसाई, रत्नाखेड़ी, उमरखाल, देवपुरा, नवलपुरा एवं खामखेड़ा का माध्यमिक शाला में उन्नयन किया गया है। हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नत शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (घ) शासकीय माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर है।
नवीन मार्गों की स्वीकृति एवं मार्ग संधारण
[लोक निर्माण]
13. ( क्र. 90 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सुसनेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सुईगांव से सोयतकलां (एम.डी.आर.) डग-जीरापुर घोषित राजमार्ग अंतर्गत सुसनेर से राजस्थान सीमा, आगर से बड़ागांव, देहरिया सोयत से कोटा रोड, ठिगरिया से करजू, सिया से फावका जोड़ नवीन मार्गों की स्वीकृति/पूर्व से निर्मित मार्गों के संधारण/ मरम्मत/उन्नयनीकरण के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं? यदि हाँ, तो स्वीकृति कब तक होगी? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नकर्ता द्वारा किन-किन मार्गों के निर्माण मांग की गई थी? प्राप्त मांग पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) जिला योजना समिति जिला आगर एवं शाजापुर के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत विगत 03 वर्षों में किन-किन मार्गों की उन्नयन या नवीनीकरण निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? प्राप्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई? प्रस्ताववार विवरण देवें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
14. ( क्र. 91 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं एवं कौन से कृषि यंत्र एवं कृषि सामग्री अनुदान पर प्रदान की जाती हैं? योजनावार, पात्रता, प्रक्रिया आदि की पूर्ण जानकारी देवें। (ख) वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर चालू वित्तीय वर्ष तक प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में आगर एवं शाजापुर जिला अंतर्गत कितने कृषक लाभान्वित हुए हैं? योजनावार, तहसीलवार संख्यात्मक जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत लाभान्वित कृषकों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें? प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 2574 दिनांक 31.03.2018 एवं स्मरण पत्र 2645 दिनांक 16.04.2018 द्वारा जिला कलेक्टर आगर एवं शाजापुर को इस बाबत् लेख भी किया है जिसके संबंध में वर्तमान तक जानकारी अप्राप्त रहने का क्या कारण है।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) विभाग द्वारा संचालित योजनाएं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 तथा ''अ'' अनुसार है। योजनाओं में अनुदान की पात्रता, प्रक्रिया आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' एवं ''3'' तथा ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 एवं ''5'' तथा ''स'' अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
निर्माण कार्यों की जानकारी
[लोक निर्माण]
15. ( क्र. 109 ) श्री मधु भगत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बालाघाट में वर्ष 2015- 16 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाए गए, नियुक्त कार्य एजेंसी के नाम सहित विकासखंडवार वर्षवार जानकारी देवें, उक्त कार्य में से किस-किस कार्य के लिए किस-किस कार्य एजेंसी को कितने-कितने राशि का भुगतान किस दिनांक को किस माध्यम से दिया गया? (ख) विभाग में विगत 3 वर्षों से बालाघाट जिले के समस्त प्रकार के कौन-कौन से निर्माण कार्य प्रस्तावित है कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कितने कार्य पूर्ण हैं, किस-किस कार्य के लिए निविदाएं प्रचलन में हैं? (ग) क्या जिले में बहुत सारे निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद भी कई निर्माण कार्यों में निविदाएं पेंडिंग पड़ी हुई हैं तथा निर्माण कार्य हेतु निविदाओं में त्रुटि होने के कारण निर्माण कार्य नहीं कराए जा रहे हैं, विगत 1 वर्ष में किस-किस निर्माण कार्य के लिए कब-कब निविदायें निकाली गई, कौन-कौन सी निविदाएं स्वीकार हुई एवं उन्हें कार्य करने हेतु कार्य एजेंसी को आदेशित क्यों नहीं किया जा रहा है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1', 'अ-2' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-2', 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार है।
धान भण्डारण की जानकारी
[सहकारिता]
16. ( क्र. 111 ) श्री मधु भगत : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के अंतर्गत 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक कितनी धान कौन-कौन से केंद्र से कितनी मात्रा में क्रय की गई? केंद्रवार मात्रा बताएं, उपरोक्त धान कौन-कौन से गोदाम में भंडारित की गई, गोदाम का स्थान, गोदाम मालिक का नाम, धान की मात्रा भंडारण की अवधि सहित बतावें तथा यह भी बताएं कि जिले के अन्तर्गत वह कौन से गोदाम हैं, जहां पर धान का भंडारण नहीं किया गया क्यों? (ख) धान के परिवहन में कुल कितना व्यय हुआ? किस-किस परिवहन एजेंसी को कितना-कितना भुगतान किया गया? वाहन मालिक के नाम सहित परिवहन एजेंसी को प्रदान की गई राशि बतावें। (ग) क्या बालाघाट जिले के गोदामों के अलावा अन्य जिले तथा अन्य प्रदेश के गोदामों में धान भण्डारण किया जाता है, जबकि जिले में बहुत से गोदाम खाली रह जाते हैं तथा परिवहन में भी कम भुगतान करना पड़ता है, फिर अन्य जगहों पर भण्डारण क्यों किया? क्या भविष्य में गृह जिले के गोदामों में धान का भण्डारण किया जावेगा, यदि नहीं, तो गृह जिले के गोदाम मालिकों को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) धान उपार्जन एवं भंडारण संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है, जिले के जिन निजी गोदाम संचालकों द्वारा म.प्र. वेयरहाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन को आनलाईन ऑफर जे.बी.एस. योजनान्तर्गत किया गया है तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण में भंडारण हेतु उपयुक्त पाया गया है उन्हीं गोदामों में भंडारण किया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) धान के परिवहन पर वर्ष 2016-17 में कुल व्यय रू. 13,44,64,983.00 के विरूद्ध रू. 13,40,82,173.00 का भुगतान एवं वर्ष 2017-18 में कुल व्यय रू.9,72,76,808.00 के विरूद्ध रू.9,62,95,747.00 का भुगतान परिवहनकर्ताओं को किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जी हाँ, विपणन संघ के स्वनिर्मित भंडारण केन्द्रों एवं केपों के साथ-साथ म.प्र. वेयरहाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा जे.बी.एस. योजनान्तर्गत जिन निजी गोदामों को अनुबंधित किया गया है, उनके द्वारा दी गई सूची अनुसार जिले की उन गोदामों में धान का भंडारण किया गया है तत्पश्चात शेष धान की मात्रा का भंडारण वर्ष 2016-17 में 109605.83 क्विंटल मंडला जिले तथा वर्ष 2017-18 में 52220.84 क्विंटल सिवनी जिले में किया गया है, जी हाँ, बालाघाट जिले के निजी गोदाम संचालकों द्वारा यदि भविष्य में जे.बी.एस. में आनलाईन आफर किये जाते है तो उनके गोदामों में आवश्यकतानुसार जिला स्तरीय समिति से निरीक्षण कराकर भंडारण हेतु उपयुक्त होने पर उपार्जित धान का भंडारण किया जा सकेगा, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अंग्रेजी माध्यम से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी
[स्कूल शिक्षा]
17. ( क्र. 113 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में अनेक स्थानों पर शासन द्वारा अंग्रेजी माध्यम से 6वीं कक्षाएं प्रारंभ की गयी थी? जिले अनुसार जानकारी दे। कृपया इन स्कूलों से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की संख्यात्मक जानकारी जिले अनुसार दें? (ख) उक्त छात्रों के अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश हेतु शासन ने क्या व्यवस्था की है? क्या अंग्रेजी माध्यम से कक्षा 9वीं प्रारंभ की जायेगी या इन छात्र-छात्राओं के प्राईवेट अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाई का सारा खर्च शासन उठायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जिला स्तर के माडल विधालयों में अंग्रेजी माध्यम से कक्षा 9वीं में पढ़ाए जाने का प्रावधान है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता है।
फसल बीमा योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
18. ( क्र. 114 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत योजना प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक खरीफ तथा रबी फसलों हेतु कृषकों द्वारा दिए गए प्रीमियम, राज्य सरकार द्वारा दिया गया प्रीमियम तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए प्रीमियम की राशि तथा बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को दी गई बीमा राशि की जानकारी वर्षवार दें। (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सिवनी तथा बालाघाट जिलों का नाम मिशन के किस घटक में कब से शामिल किया गया था तथा उसे कब हटाया गया? (ग) बालाघाट तथा सिवनी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटक गेहूं को पुन: शामिल करने हेतु शासन ने अब तक क्या उपाए किए हैं? यदि भारत सरकार को शासन की ओर से कोई पत्र लिखा गया हो तो उसकी जानकारी दें तथा छायाप्रति उपलब्ध कराएं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) राखासुमि में सिवनी जिले में वर्ष 2007-08 से निरंतर दलहन एवं गेहूं (फसल) शामिल है। बालाघाट जिले में वर्ष 2007-08 से दलहन एवं गेहूं फसल शामिल थी वर्ष 2014-15 से गेहूं फसल को भारत सरकार द्वारा हटा दिया गया है। (ग) जी नहीं।
योजनावार आय-व्यय की जानकारी
[लोक निर्माण]
19. ( क्र. 115 ) श्री संजय उइके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं में विभाग को बजट प्राप्त होता है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले में योजनावार कुल कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कुल कितना व्यय किया गया? (ग) बालाघाट जिले की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकार की कौन-कौन सी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार जानकारी देवें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) राज्य योजनाओं के मतदेय मद, अन्तर्गत जिले/संभाग को राशि आवंटित नहीं की जाती। अपितु विभाग अन्तर्गत राशि, आवंटन की नवीन व्यवस्था में राशि एकीकृत (ग्लोबल) में उपलब्ध रहती है। सम्पूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 1 अनुसार है। (ग) केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य योजनाओं के मतदेय मद अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्रवार राशि प्राप्त नहीं होती। विभाग अन्तर्गत राशि, आवंटन की नवीन व्यवस्था में राशि एकीकृत (ग्लोबल) में उपलब्ध रहती है। सम्पूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।
उ़द्यानिकी विभाग की योजनाएं
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
20. ( क्र. 118 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी विभाग ग्वालियर अंतर्गत वर्ष २०१७-१८ एवं २०१८-१९ में प्रश्न दिनांक तक कृषक हितेषी कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? इन योजनाओं से ग्वालियर जिले के कृषकों को किस कार्य हेतु कितनी-कितनी अनुदान राशि प्रदाय की गई? योजनावार हितग्राहियों की सूची वर्षवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) उद्यानिकी विभाग ग्वालियर द्वारा वर्ष २०१५-१६ से २०१८-१९ में प्रश्न दिनांक तक पान बरेजा एवं आलू उत्पादन तथा नंदन फलोद्यान योजनांतर्गत जनपद पंचायत बरई, मुरार, डबरा, भितरवार में किस ग्राम के किस वर्ग के कृषक का चयन किया गया? जिसका खसरा नम्बर रकवा एवं प्रदाय अनुदान राशि की कृस एवं वर्षवार पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करायें। (ग) ग्वालियर जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्ष २०१५-१६ से वर्ष २०१८-१९ में प्रश्न दिनांक तक किन-किन शासकीय पौधशालाओं में पॉलीफार्म कितनी-कितनी राशि से स्थापित कर विभिन्न प्रकार के पौधों के विक्रय से वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई तथा इन पौधशालाओं में उक्त वर्षों में मजदूरी एवं अन्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) ग्वालियर जिले की प्रश्नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। वर्ष 2018-19 में प्रश्न दिनांक तक अनुदान राशि वितरित नहीं हुई है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। आलू क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ रबी सीजन में दिया जाता है अत: वर्ष 2018-19 में प्रश्न दिनांक तक हितग्राही का चयन नहीं किया गया है। (ग) प्रश्नाधीन वर्षों में केवल शासकीय पौधशाला ग्वालियर में वर्ष 2017-18 में 500 वर्गमीटर का पॉलीहाउस रूपये 8 लाख व्यय कर स्थापित किया गया है, जिसमें वर्ष 2018-19 में पौधा तैयार किये जाने की योजना है। प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
शासन की योजनाओं के तहत समान वितरण में अनियमितता
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
21. ( क्र. 124 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले के विकासखण्ड सेवड़ा में वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में उद्यानिकी विभाग द्वारा शासन की योजनाओं के तहत दवाई के पंप, क्रेटे, प्याज हाऊस एवं बीज वितरण किन-किन ग्रामों में किन-किन किसानों को वितरित किया गया? किसानों के नाम/ ग्राम/जाति सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) कंडिका (क) में वर्णित सामान की कितनी उपलब्धता शासन से प्राप्त हुयी एवं इसके विरूद्ध कितना वितरण अभी तक किया गया है? (ग) क्या उक्त समस्त चीजों का वितरण एक वर्ग विशेष के लोगों को पैसों का लेन-देन कर किया गया? जबकि अन्य लोगों को पैसे न देने पर योजना का लाभ नहीं दिया गया? यदि नहीं, तो क्या उक्त सारे मामले की उच्च स्तरीय टीम बनाकर जाँच करायी जायेगी। (घ) क्या विकासखण्ड सेवड़ा में बैठे अधिकारी राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त होकर शासन की योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुँचा रहे हैं?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) दतिया जिले के विकासखंड सेवढ़ा में वर्ष 2017-18 में विभागीय योजनाओं के तहत किसानों को वितरित बीज, पावर स्प्रेयर पंप एवं प्याज भंडार गृह की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्लास्टिक क्रेटस के अंतर्गत कोई भी हितग्राही लाभांवित नहीं है। वर्ष 2018-19 में प्रश्नाधीन विकासखंड में प्रश्न दिनांक तक किसी भी हितग्राही को लाभांवित नहीं किया गया है। (ख) उत्तरांश (क) में वितरित सामग्री में से 986 सब्जी बीज के पैकेट प्राप्त हुये तथा सभी 986 सब्जी बीज के पैकेट का वितरण कर दिया गया है। (ग) जी नहीं। बाड़ी (किचन गार्डन) के लिये आदर्श कार्यक्रम अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को नि:शुल्क सब्जी बीज पैकेट का वितरण किया गया है एवं शेष योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन उपरांत प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर अनुदान राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक खाते में किया गया है, अत: जाँच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं।
गरीबी रेखा कार्ड धारी/अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्रों को नि:शुल्क प्रवेश
[स्कूल शिक्षा]
22. ( क्र. 127 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अशासकीय शालाओं में 25 प्रतिशत गरीबी रेखा कार्डधारी/अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्रों को नि:शुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो क्या जबलपुर के अशासकीय स्कूलों में निर्धारित 25 प्रतिशत छात्रों को नि:शुल्क प्रवेश दिया गया है? विगत 3 वर्षों की स्कूलवार जानकारी देवें. (ग) यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। पात्रता अनुसार प्रवेश दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में जानकारी निरंक।
कर्मचारियों के पेंशन एवं अनुकंपा नियुक्तियां
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
23. ( क्र. 128 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिलान्तर्गत विभाग के कर्मचारियों के पेंशन एवं आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के अंतर्गत ऐसे कितने कर्मचारी है, जिनको पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित है? नामवार जानकारी देवें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
उन्नयन किये गये शालाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
24. ( क्र. 131 ) श्री महेन्द्र सिंह बागरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र गुनौर अन्तर्गत वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितनी शालाओं का उन्नयन किया गया है, उन्नयन शालाओं में भवन निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु कितना बजट दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार जिन शालाओं का उन्नयन किया गया है उनके भवनों एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है या अपूर्ण है, यदि अपूर्ण है, तो उनको कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
भावान्तर योजना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
25. ( क्र. 144 ) श्री अजय सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भावांतर योजना किस दिनांक से लागू की गई है? क्या यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है? (ख) इस योजना के तहत कितने किसानों को योजना का लाभ मिला? जिलेवार कृषक संख्या की जानकारी देवें? (ग) भावांतर योजना में केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को कितनी-कितनी राशि की कब-कब सहायता प्राप्त हुई? अगर प्राप्त हुई है, तो राशिवार विवरण देवें। (घ) अगर केन्द्र सरकार द्वारा भावांतर योजना के अंतर की राशि राज्य सरकार को नहीं दी तो उक्त अंतर की राशि की भरपाई शासन द्वारा किस मद से कितनी-कितनी की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) मुख्यमंत्री भावांतर योजना दिनांक 16 अक्टूबर 2017 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
फ्लाई ओवर निर्माण में अनियमितता
[लोक निर्माण]
26. ( क्र. 145 ) श्री अजय सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना शहर के अंदर बन रहे फ्लाई ओवर को बनाने के लिये विभाग (सेतु निगम) ने जो समय-सीमा दी थी वह समाप्त हो गयी है? समय-सीमा किस दिनांक को समाप्त हो गई? कितनी समय-सीमा कब तक के लिये एवं क्यों बढ़ाई गई? (ख) क्या फ्लाई ओवर के निर्माण के समय बनाये गये स्टीमेट एवं ड्राईंग में सर्विस लेन का प्रावधान नहीं रखा गया था? क्या बाद में इसे जोड़ा गया? कितनी राशि अतिरिक्त व्यय की गयी? क्या फ्लाई ओवर के दोनों ओर नाली के निर्माण का कार्य एवं सर्विस लेन बनाने तथा बिजली की लाईनों व खंभे शिफ्ट करने का कार्य पूरा हो चुका है? बिन्दुवार/कार्यवार/जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या प्रश्नतिथि तक सेमरिया चौक स्थित जो भाग फ्लाई ओवर का बनना था उसकी ड्राईंग एवं डिजाईन तक विभाग ने तैयार नहीं की है? अगर नहीं तो किस दिनांक को उक्त ड्राईंग एवं डिजाईन विभाग ने ठेकेदार को दी है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित बेहद गंभीर लापरवाहियों एवं आर्थिक अनियमितताओं के इस स्पष्ट प्रकरण पर क्या राज्य शासन सेतु निगम के मुख्य अभियंता सहित अन्य सभी दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित करेगा? अगर नहीं तो कारण दें? नियमों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। दिनांक 17.05.2018। दिनांक 31.12.2018 तक समयावधि बढ़ाई गई है। यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं अतिक्रमण हटाने हेतु। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जी नहीं, ड्राईंग डिजाइन संविदाकार के कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार कर विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जाती है। ड्राईंग अनुमोदन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जी नहीं, किसी भी प्रकार की गंभीर लापरवाही एवं आर्थिक अनियमितता नही हुई है इसलिए कोई अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं है। प्रश्न में स्पष्ट नियम का उल्लेख नहीं होने से नियम की प्रति उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
बुन्देलखंड विपणन सहकारिकता समिति हरपालपुर के संबंध में
[सहकारिता]
27. ( क्र. 153 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुन्देलखंड विपणन सहकारिकता समिति हरपालपुर की वर्तमान में कुल कितना कार्य क्षेत्र है वर्तमान में कुल कितनी चल–अचल संपतियां हैं? वर्तमान में किस अचल संपत्ति का क्या उपयोग हो रहा है? क्या कुछ भवन या इमारतों या दुकानों का प्रयोग समिति ने किराये पर किया है? उनका किरायानामा व वर्तमान स्थिति से अवगत करावें। (ख) बुन्देलखंड विपणन सहकारिकता समिति हरपालपुर ने गत 01 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितना लोन, अनुदान या अन्य किसी मद से राशि प्राप्त की है? कहाँ-कहाँ से किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त की या प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है? अभी तक प्राप्त राशि का क्या–क्या कितना उपयोग हुआ है? बिल वाउचर सहित जानकारी दें। (ग) बुन्देलखंड विपणन सहकारिता समिति हरपालपुर में संचालक मंडल में कौन-कौन है? संचालक मंडल के सभी सदस्य अन्य कितनी समितियों में किस-किस पद पर हैं?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) कार्यक्षेत्र विकासखण्ड नौगांव, चल अचल संपत्तियां एवं अचल सम्पत्ति के उपयोग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) राशि रूपये 73.50 लाख, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, जिला छतरपुर से गोदाम मरम्मत, दुकान निर्माण एवं मार्जिन मनी हेतु राशि प्राप्त की गई, प्राप्त राशि के उपयोग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है, बिल वाउचर की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) संचालक मंडल एवं उनके सभी सदस्यों के अन्य समितियों में पद धारित करने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में उपयुक्त व्यवस्था
[लोक निर्माण]
28. ( क्र. 165 ) श्री महेन्द्र सिंह यादव "खतौरा" : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह कहाँ-कहाँ पर हैं? उक्त विश्राम गृहों में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी किस-किस पद पर कब से पदस्थ हैं? उक्त विश्राम गृहों में क्या-क्या सुविधाऐं उपलब्ध हैं तथा किन-किन सुविधाओं की कमी है? विश्राम गृह वार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में वर्णित अधिकारी/कर्मचारी विश्राम गृहों पर एक ही स्थान पर नियमानुसार कितनी अवधि तक पदस्थ रह सकते हैं? जो अधिकारी/ कर्मचारी निर्धारित अवधि से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं, उन्हें कब तक बदल दिया जायेगा? (ग) क्या विश्राम गृह कोलारस, बदरवास, पडोरा एवं रन्नौद में विश्राम गृहों पर नलकूप कम गहराई के हैं, जिनका वॉटर लेबल बहुत नीचे हैं अथवा बिल्कुल नहीं है? ऐसे विश्राम गृहों में उपयुक्त गहराई के नलकूप कब तक खनन कराये जायेंगे ताकि विश्राम गृह में रूकने वाले अतिथियों को समुचित पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके? (घ) क्या कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विश्राम गृह कोलारस, बदरवास, पडोरा एवं रन्नौद में उपयुक्त वृक्षारोपण नहीं है और जो थोड़ा बहुत है उसकी पानी के अभाव में एवं कर्मचारियों की उदसीनता के कारण देखरेख नहीं है? इसकी व्यवस्था कब तक और कैसे की जायेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) शासन की कार्यभारित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के स्थानांतरण के संबंध में कोई नीति निर्देश नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। विशेष परिस्थिति में शिकायत प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाती है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) प्रश्नाधीन विश्राम गृहों में कोई वृक्षारोपण नहीं है, अपितु विश्राम गृहों में अत्यंत पुराने वृक्ष है। कर्मचारियों द्वारा कोई उदासीनता नहीं बरती जा रही है। उपलब्ध संसाधनों से ही वृक्षों की देखरेख की जा रही है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
स्कूलों का उन्नयन करना
[स्कूल शिक्षा]
29. ( क्र.
179 ) श्री
हरदीप सिंह
डंग : क्या
स्कूल शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) इस
वर्ष मंदसौर
जिले में
कितने
स्कूलों का
उन्नयन किया
गया है? नाम सहित
विधानसभा
क्षेत्रवार
जानकारी देवें।
(ख)
वर्तमान
समय में
उन्नयन किये
गये स्कूलों
में शिक्षण
कार्य कब तक
प्रारंभ कर
दिया जावेगा? (ग) लदुना, मानपुरा
सहित नियम में
आने वाले
वंचित स्कूलों
का उन्नयन
क्यों नहीं
किया गया है? (घ) उन्नयन
की पात्रता
रखने वाले
स्कूलों का कब
तक उन्नयन कर
दिया जावेगा?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री (
कुँवर विजय
शाह ) : (क) इस
वर्ष मन्दसौर
जिले में 09 माध्यमिक
विद्यालयों
का हाईस्कूल
में एवं 08 हाईस्कूलों
का हायर
सेकेण्डरी
में उन्नयन
किया गया है। जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार। (ख) वर्ष
2018-19
का शैक्षणिक
सत्र प्रारंभ
होने के साथ
अध्यापन
कार्य
प्रारंभ कर
दिया जावेगा। (ग) एवं (घ) बजट
प्रावधानानुसार
उन्नयन की
कार्यवाही
पूर्ण हो चुकी
है। सीमित वित्तीय
संसाधनों की
वजह से सभी
पात्र शालाओं
का उन्नयन
संभव नही हो पाता
है। शेषांश का
प्रश्न
उपस्थित नही
होता।
योजनाओं की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
30. ( क्र. 180 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा विभाग के माध्यम से किन-किन योजनाओं के तहत ऋण (लोन) पर सबसिडी एवं नि:शुल्क सामग्री बीज, दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं? उन योजनाओं की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना के तहत विगत 5 वर्षों में मंदसौर जिले के कितने किसानों को इसका लाभ मिला है वर्षवार एवं विकासखण्डवार किसानों की संख्या बतावें। (ग) वर्तमान समय में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कुल किसानों की संख्या कितनी है? (घ) विगत दो वर्षों में विभाग द्वारा कितने किसानों को नि:शुल्क सामग्री एवं बीज उपलब्ध कराया गया तथा कितने किसानों का मिट्टी परीक्षण कराया गया है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से संचालित योजनाओं में कोई भी ऋण (लोन) पर सब्सिडी देने का प्रावधान नही है। संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी अन्तर्गत संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि यंत्रीकरण के प्रोत्साहन की राज्य योजना अन्तर्गत बैंक से ऋण स्वीकृत कराकर निजी कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित करने पर कुल प्रोजेक्ट लागत (10 से 25 लाख) का 40 प्रतिशत सामान्य श्रेणी एवं 50 प्रतिशत अनु.जा./अनु.ज.जा. वर्ग को अधिकतम राशि रू.10 लाख तक का अनुदान बैंक ऋण के विरूद्ध दिया जाता है। उक्त योजनाओं के अंतर्गत हाईटेक हब स्थापित करने पर हितग्राही को 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रू.80 तक लाख का अनुदान बैंक ऋण के विरूद्ध प्रोजेक्ट लागत पर दिये जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन दलहन एवं राष्ट्रीय तिलहन मिशन योजना अंतर्गत मिनीकिट बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) वर्तमान में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कुल किसानों की संख्या 57695 है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
ड्रिप सिंचाई के हितग्राहियों की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
31. ( क्र. 187 ) श्री प्रताप सिंह : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में ड्रिप सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरण प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत किये गये तथा कितने अस्वीकृत किये गये? अस्वीकृत करने का क्या कारण रहा है? विधानसभाक्षेत्रवार जानकारी देवें। (ख) स्वीकृत किये गये प्रकरणों में कितना अनुदान दिया गया है तथा कितने प्रकरण अनुदान राशि हेतु अभी भी लंबित हैं? लंबित प्रकरणों की संख्या कारण सहित विधानसभा क्षेत्रवार एवं वर्षवार बतलावें। (ग) ड्रिप सिंचाई योजनान्तर्गत किस वर्ग के कृषकों को कितनी-कितनी राशि स्वयं के द्वारा जमा करना पड़ती है? कृषकों को योजनान्तर्गत सामग्री किन-किन कम्पनियों द्वारा प्रदाय की गई तथा सामग्री का भौतिक सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) दमोह जिले में प्रश्नाधीन अवधि में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत कुल 1733 प्रकरण प्राप्त हुये जिनमें से 1197 प्रकरण स्वीकृत किये गये शेष 536 प्रकरण कृषक अंश की राशि समय पर जमा न करने के कारण निरस्त किये गये विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में खेल गुरूओं की भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
32. ( क्र. 192 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं? क्या इन स्कूलों में खेल गुरू हैं? यदि हाँ, तो बतावें कि किस-किस स्कूल में कौन-कौन खेल गुरू पदस्थ हैं? उनका नाम पदस्थापना दिनांक बतावे। क्या शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में खेल गुरू न होने से विद्यार्थियों को खेल की बुनियादी सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन खेल गुरूओं की भर्ती करने अथवा अतिथि खेल गुरूओं की व्यवस्था करने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो? कारण सहित स्पष्ट करें। (ख) क्या उपरोक्त स्कूलों में पढने वाले छात्र-छात्राओं से क्रीड़ा शुल्क लिया जाता है? यदि हाँ, तो कितना-कितना, किन-किन विद्यालयों में व्यवस्थित खेल मैदान नहीं है एवं पर्याप्त सामग्री का अभाव है? उन विद्यालयों के नाम, स्थान स्पष्ट करें। क्या शासन उक्त कमी को पूरा कराये जाने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के 36 विद्यालय संचालित है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में खेल गुरू का कोई पद स्वीकृत नही है, अपितु इन विद्यालयों में व्यायाम निर्देशक/संविदा वर्ग-3 (व्यायाम शिक्षक) के पद स्वीकृत है। जिन विद्यालयों में व्यायाम निर्देशक/संविदा वर्ग-03 (व्यायाम शिक्षक) के पद स्वीकृत एवं कार्यरत नहीं है, उन विद्यालयों में खेल विधा के जानकार शिक्षको के द्वारा खेल की बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि व्यायाम शिक्षकों के पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नही। (ख) जी हाँ। कक्षा 9वीं व 10वीं के छात्रों से 60 रूपये एवं कक्षा 11वीं व 12वीं के छात्रों से 100 रूपये क्रीड़ा शुल्क लिया जाता है। विद्यालयों में खेल मैदान एवं क्रीड़ा सामग्री उपलब्ध है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नलकूप खनन हेतु अनुदान राशि का वितरण
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
33. ( क्र. 193 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य पोषित नलकूप खनन योजना के तहत प्रदेश की सहायता निधि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को अनुदान स्वीकृत करने का प्रावधान हैं? प्रावधानों एवं निर्देशों की जानकारी उपलब्ध कराई जाये। (ख) ग्वालियर जिले के विधानसभा क्षेत्र भितरवार के अंतर्गत 1 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना अनुदान राज्य शासन द्वारा आवंटित किया गया था? कितने कृषकों ने नलकूप खनन के लिये अनुदान हेतु आवेदन किया था? जानकारी दिनांक तथा ग्राम पंचायतवार कृषकों के नाम पिता/पति का नाम सहित बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में बतायें कि आवेदक कृषकों में से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कृषकों को उक्त अवधि में कितना-कितना अनुदान स्वीकृत किया गया? ग्राम पंचायतवार कृषकों की संख्या सहित स्वीकृत अनुदान राशि नलकूप खनन स्थान सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के अनुसार उक्त अवधि में उक्त मद की कितनी राशि लेप्स हुई अथवा समर्पित की गई? जानकारी वर्षवार उपलब्ध करायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। प्रावधान एवं निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) विधान सभा क्षेत्रवार बजट आवंटन जारी नहीं किया जाता है। शासन द्वारा जिला ग्वालियर को वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 22.00 लाख वर्ष 2017-2018 में राशि रूपये 22.00 लाख एवं वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 20.79 लाख का आवंटित किया गया। भितरवार विधानसभा क्षेत्र के कृषकों के प्राप्त आवेदनों का वर्षवार ग्राम पंचायतवार विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) भितरवार विधानसभा क्षेत्र के कृषकों को स्वीकृत अनुदान का वर्षवार ग्राम पंचायतवार, ग्रामवार विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) आवंटन विधानसभा क्षेत्रवार नहीं दिया जाता है। जिला ग्वालियर को प्रदाय आवंटन एवं व्यय की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।
नवीन मार्ग का निर्माण
[लोक निर्माण]
34. ( क्र. 210 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राड़ेप से सरजूपुरा मार्ग वर्तमान तक पहुंचविहीन है इस कारण नागरिकों व कृषि परिवहन साधनों को आवागमन में बहुत कठिनाइयां आती हैं तथा वर्षाकाल में यह मार्ग अवरूद्ध हो जाता है? (ख) उक्त कठिनाइयों के निवारण हेतु क्या उक्त मार्ग का निर्माण कराने की नितांत आवश्यकता है तथा इस हेतु नागरिक निरंतर मांग कर रहे हैं? (ग) क्या शासन क्षेत्रीय हित में उक्त मार्ग के निर्माण हेतु इसकी डी.पी.आर. तैयार करवाएगा तत्पश्चात इसे चालू वित्त वर्ष के अनुपूरक बजट में शामिल करके इसकी प्रशासकीय स्वीकृति शीघ्र जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। वर्तमान में सीमित वित्तीय संसाधन होने से किसी भी प्रकार की कार्यवाही संभव नहीं।
ग्राम बगदिया से मेन केनाल तक नवीन मार्ग निर्माण
[लोक निर्माण]
35. ( क्र. 211 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बगदिया से मेन केनाल तक का मार्ग वर्तमान तक पहुंचविहीन/कच्चा है इस कारण आवागमन में नागरिकों को हर मौसम में विशेषकर वर्षाकाल में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? (ख) उक्त कारण से क्षेत्रीय ग्रामीणजन उक्त मार्ग का निर्माण कराने हेतु कई वर्षों से निरंतर मांग कर रहे हैं? (ग) क्या उक्त मार्ग लो.नि.वि. की पुस्तिका में दर्ज है? यदि नहीं, तो क्या शासन क्षेत्रीय नागरिकों को सुलभ आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त मार्ग को जनहित के मद्देनजर लो.नि.वि. की पुस्तिका में अंकित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने एवं इसकी डी.पी.आर. तैयार कराने हेतु विभाग को निर्देशित करेगा? तत्पश्चात डी.पी.आर. मंगवाकर इसे चालू वर्ष के अनुपूरक बजट में शामिल करके इसकी प्रशासकीय स्वीकृति शीघ्र जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) विभाग की जानकारी में नहीं है। (ग) जी नहीं। वर्तमान में संभव नहीं। जी नहीं वर्तमान में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सीमित होने से किसी भी प्रकार की कार्यवाही संभव नहीं।
बासौदा रिंग रोड का निर्माण
[लोक निर्माण]
36. ( क्र. 216 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के बासौदा में बायपास रिंग रोड का निर्माण किए जाने हेतु विभाग द्वारा सर्वे इन्वेस्टीगेशन एवं डी.पी.आर. बनाये जाने हेतु निविदा प्रकाशित की है? यदि हाँ, तो निविदा की प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ तो सर्वे इन्वेस्टीगेशन एवं डी.पी.आर. बनाये जाने हेतु किस फर्म/एजेंसी की निविदा स्वीकार की गई है? फर्म/एजेंसी को कब तक सर्वे इन्वेस्टीगेशन एवं डी.पी.आर. प्रस्तुत करने की तिथि दी गई थी? निर्धारित तिथि को सर्वे इन्वेस्टीगेशन एवं डी.पी.आर. प्रस्तुत हुआ या नही? यदि हाँ, तो सर्वे इन्वेस्टीगेशन एवं डी.पी.आर. रिपोर्ट की प्रति देवे। यदि नहीं, तो विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मेसर्स प्रौसाईज सर्वे एण्ड मेजरमेन्ट पी.डब्ल्यु.डी. ठेकेदार नियर बी.एस.एन.एल. एक्सचेंज ऑफिस प्लाटगंज गाडरवाडा जिला नरसिंहपुर। 28.03.2018 तक। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
समयमान वेतनमान
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 219 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत छिंदवाड़ा एवं जबलपुर जिले में ऐसे कितने सहायक ग्रेड-3 हैं, जिन्हें 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर द्वारा प्रश्न दिनांक तक प्रस्ताव प्राप्त होने पर भी समयमान वेतनमान स्वीकृत नहीं किये गये हैं? ऐसे सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सहायक ग्रेड-3 को समयमान वेतनमान का लाभ नही दिये जाने के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है? (ग) उपरोक्त सहायक ग्रेड-3 को कब तक समयमान वेतनमान स्वीकृत कर वास्तविक लाभ दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग को जिला शिक्षा अधिकारी छिन्दवाड़ा से 10 वर्ष की सेवापूर्ण करने वाले 03 सहायक ग्रेड-3 को समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनका परीक्षण उपरांत कमीपूर्ति हेतु प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1050, दिनांक 11 जून, 2018 एवं क्रमांक/1090, दिनांक 13 जून, 2018 के द्वारा मूलतः जिला शिक्षा अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा को वापस किये गये है। जबलपुर जिले से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है। (ख) 10 वर्ष की सेवापूर्ण करने वाले सहायक ग्रेड-3 के प्रस्तावों पर समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) यह एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नही है।
हाईस्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
38. ( क्र. 222 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हाईस्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन के क्या नियम हैं? नियम की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ढाबला, बड़ौदियातालाब, पानिया, में संचालित हाईस्कूलों का उन्नयन हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कब किया जावेग? यदि उन्नयन नहीं किया जावेगा? तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) वर्ष 2017-18 में शाला उन्नयन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। सीमित वित्तीय संसाधनों की वजह से सीमित संख्या में ही शालाओं का उन्नयन संभव हो पाता है। वर्ष 2018-19 में शाला का उन्नयन बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। |
स्कूल भवन/बाउण्ड्रीवॉल निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
39. ( क्र. 223 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से माध्यमिक शाला/हाईस्कूल/हायरसेकेण्डरी स्कूल हैं जिनमें भवन/बाउण्ड्रीवॉल/पेयजल व्यवस्था/शौचालय/खेल मैदान आदि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है? विद्यालयवार जानकारी दे? (ख) इन व्यवस्थाओं के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? (ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त क्षेत्र में कितने माध्यमिक शाला/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन/बाउण्ड्रीवॉल/पेयजल व्यवस्था/शौचालय/खेलमैदान आदि कार्य की क्या योजना है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासकीय माध्यमिक शालाओं की विद्यालयवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) भारत सरकार को विगत 03 वर्षों से वार्षिक कार्ययोजना में शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण के प्रस्ताव प्रेषित किये गये परंतु स्वीकृति अप्राप्त है। राज्य मद से शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में पक्की बाउण्ड्रीवाल/चैनलिंक फेंनसिंग की स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के लिए बजट व्यवस्था हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नही है। (ग) वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में बाउण्ड्रीवाल विहीन शासकीय माध्यमिक शालाओं की बाउण्ड्रीवाल निर्माण के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। राज्य मद से शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में पक्की बाउण्ड्रीवाल/चैनलिंक फेंनसिंग की स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण प्राथमिकता एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। प्रश्नाधीन शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन बाउण्ड्रीवाल खेल मैदान के निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेंगा।
ब्यावरा नगर के मुख्य मार्ग निर्माण की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
40. ( क्र. 226 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ब्यावरा नगर के दो मुख्य मार्ग जो कि लोक निर्माण विभाग के अधीन हैं उनमें से एक भाग भोपाल बायपास से गुना बायपास तक वर्तमान में विभाग द्वारा सी.सी.करण सड़क कार्य निर्माणाधीन है तथा दूसरा मुख्य मार्ग पीपल चौराहे से राजगढ़ बायपास चौराहे तक सी.सी.करण सड़क निर्माण कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग राजगढ़ द्वारा दिनांक 03 सितम्बर 2017 को माननीय विभागीय मंत्री के ब्यावरा प्रवास के दौरान दिये गये निर्देशानुसार तैयार कर स्वीकृति हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त दूसरे भाग पर सी.सी.करण सड़क कार्य कराये जाने के उपरांत नगर में लम्बे समय से चल रही यातायात अवरोध की समस्या समाप्त हो जावेगी तथा नगर के सौन्दर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त सड़क निर्माण की स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई है? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन ब्यावरा नगर अंतर्गत पीपल चौराहे से राजगढ़ बायपास चौराहे तक सी.सी.करण सड़क डिवाईडर व पोल शिफ्टिंग निर्माण कार्य की वरिष्ठालय को प्रेषित प्राक्कलन अनुसार स्वीकृति प्रथम अनुपूरक बजट 2018-19 में प्रदान करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ, जी नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
शालाओं के भवन एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
41. ( क्र. 227 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभागीय वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत किन-किन भवन विहीन माध्यमिक/हाई/हायरसेकेण्डरी शालाओं के भवन निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य के प्रस्ताव सम्मिलित है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत हाईस्कूल सेमलापार, मउ, नापानेरा, सीलखेडा, पीपलहेला, जरकडियाखेडी एवं संवासी भवनविहीन शालाएं तथा माध्यमिक शाला सेमलापार, टोंका, मिठ़ठनपुर, विजयगढ़ हाईस्कूल बगवाज, सीलखेडा, बैरसिया, आगर, कानेड एवं आंदलहेडा शालाएं बाउण्ड्रीवालविहीन हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त शालाओं के भवन एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? शालावार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन उक्त वर्णित शालाओं के भवन एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण की स्वीकृति प्रथम अनुपूरक बजट 2018-19 में प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो कब तक भवन एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कराया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। बाउण्ड्रीवॉल विहीन माध्यमिक शालाओं के प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना 2018-19 में सम्मिलित कर भारत सरकार को प्रेषित किये गये है। बाउण्ड्रीवाल विहीन माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण का कार्य भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा। सीमित बजट के कारण हाईस्कूलों के भवन/बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की स्वीकृति जारी नही की जा सकी है। हाईस्कूलों के भवन/बाउण्ड्रीवॉल निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
राजगढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित कोठीबाग की स्थिति
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
42. ( क्र. 230 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिला मुख्यालय पर कृषि विभाग अन्तर्गत कोठीबाग के नाम से कोई अचल सम्पत्ति है? यदि हाँ, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? इसके खसरा एवं नक्शे की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) विभाग द्वारा इसका क्या उपयोग किया जा रहा है? क्या कोठीबाग को प्रायवेट ठेके पर भी दिया जाता है? (ग) यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों में इसे किस ठेकेदार को किस-किस दर पर कितने-कितने समय के लिये ठेके पर दिया गया है तथा शासन को इससे कितनी आय हुई है? (घ) अभी वर्तमान में इसका क्या उपयोग किया जा रहा है तथा इसमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? नाम सहित बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में कोठीबाग, जिला-राजगढ़ में, राजमाता विजयाराजे सिंधिया विश्वविघालय ग्वालियर के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र राजगढ़ अधीनस्थ है। कोठीबाग का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर है, जिसका खसरा एवं नक्शा की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) वर्तमान में कोठीबाग कृषि विज्ञान केन्द्र राजगढ़ द्वारा निम्नरूप से उपयोग किया जा रहा है। 1- खरीफ एवं रबी मौसम में प्रजनक बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है जिसके प्रजनक बीज का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा शासकीय प्रक्षेत्रों पर आधार बीज उत्पादन करने हेतु आवंटित किया जाता है। 2- खरीफ एवं रबी मौसम में विभिन्न फसलों जैसे हल्दी, अदरक, सोयाबीन, मूंग, उड़द, तिल, गेहूं, चना, मसूर, सरसो आदि फसलों की उन्नत किस्मों के प्रदर्शन लगाकर राजगढ़ जिला एवं अन्य कृषकों एवं सेवाकालीन अधिकारियों को प्रदर्शनों का प्रशिक्षण कराया जाता है। 3- उद्यानिकी फसलें आम, अमरूद, नीबू, संतरा, चीकू, कटहल, बेल, बेर आदि फसलों की उन्नत किस्मों का जिले के कृषकों का भ्रमण कराये जाते है साथ ही ग्रामीण रोजगार युवाओं को उदयानिकी पौध प्रवर्धन पर मौसम अनुसार प्रशिक्षण दिये जाते है। जी हाँ, कोठीबाग कृषि प्रक्षेत्र पर उपलब्ध आम, अमरूद एवं संतरा फल वृक्षों की फल बहार की अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय सीहोर द्वारा अधिकृत समिति के समक्ष नीलामी की जाती है एवं भूमि का उपयोग नाभकीय बीज (न्यूक्लियस सीड) से प्रजनक बीजोत्पादन कार्यक्रम में लिया जाता है एवं उत्पादित बीज प्रगुणन हेतु शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाता है। (ग) विगत 5 वर्षों में आम, अमरूद, संतरा, कबीट के फल बहार के नीलामी की सूची एवं 5 वर्षों में हुई आय की राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) वर्तमान में कृषि प्रक्षेत्र कोठीबाग की कुल उपलब्ध 10 हेक्टेयर भूमि में से 6 हेक्टेयर भूमि खरीफ बीजोत्पादन कार्यक्रम में सोयाबीन, नाभकीय बीज आर.व्ही.एस. 2001-4 कार्यक्रम लिया जा रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये लक्ष्य अनुसार नर्सरी में बीज/वनस्पति पौध प्रवर्धन का कार्य भी किया जा रहा है। कृषि प्रक्षेत्र पर कार्य के अनुसार दैनिक वेतन भोगी, अकुशल कृषि श्रमिक नियोजित किये जाते हैं। वर्तमान में कृषि प्रक्षेत्र के प्रभारी डॉ. लाल सिंह वैज्ञानिक (उद्यानिकी) एवं डॉ. अखिलेश श्रीवास्तव वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख है।
जर्जर एवं जीर्णशीर्ण भवनों के स्थान पर नवीन भवनों का निर्माण
[लोक निर्माण]
43. ( क्र. 231 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिला मुख्यालय पर लोक निर्माण विभाग के कहाँ कहाँ पर कौन-कौन से शासकीय भवन एवं कार्यालय हैं? उनका शासन द्वारा वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? (ख) उनमें से कुल कितने भवन जर्जर एवं जीर्णशीर्ण हैं? स्थान व नाम सहित सूची उपलब्ध करावें। (ग) पुराने बस स्टैण्ड स्थित विनय छात्रावास का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है? इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? क्या शासन दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या व कब तक? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें। (घ) क्या शासन राजगढ़ जिला मुख्यालय के उक्त शासकीय आवासों एवं भवनों को नगरपालिका राजगढ़ को हस्तांतरित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) 16 नग भवन जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) डिग्री कालेज राजगढ़ के आधिपत्य में है। वर्तमान में भवन अनुपयोगी है। विभाग के आधिपत्य में नहीं होने से शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिये वर्तमान में समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों को समयमान वेतनमान का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 232 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग में सभी श्रेणी के शिक्षकों को 30 वर्ष पश्चात समयमान वेतनमान का लाभ दे दिया गया है? यदि हाँ, तो व्याख्याताओं एवं प्रचार्यों को उपरोक्त वेतनमान नहीं देने के क्या कारण रहे? (ख) रतलाम मंदसौर जिले में दिनाक 1 अप्रैल, 2010 के पश्चात कितने-कितने माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक/शिक्षक/सहायक शिक्षक को 30 वर्ष पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया? सूची उपलब्ध करायें। (ग) उपरोक्त समयमान वेतनमान को लेकर कितने प्रकरण प्राचार्य एवं व्याख्याताओं द्वारा न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा इस संबंध में उज्जैन संभाग में कुल कितनी शिकायतें कब-कब, किस-किस के द्वारा की गयी? शिकायत की वर्तमान स्थिति क्या है? कब तक पूर्ण शिकायतों का निराकरण कर दिया जाएगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी 3-09/2017/3/एक दिनांक 25 अक्टूबर 2017 द्वारा सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त प्राचार्यो को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात पात्र पाए जाने पर समयमान वेतनमान एवं व्याख्याता संवर्ग को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता के संबंध में प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उज्जैन संभाग अंतर्गत प्राचार्यों एवं व्याख्याताओं के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा इस संबंध में शिकायत संबंधी जानकारी निरंक है।
संविदा भृत्यों का मानदये निर्धारण
[स्कूल शिक्षा]
45. ( क्र. 235 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्न क्रमांक 1940 के उत्तर में यह बताया गया था कि भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना मंदसौर वाले विद्यालयों के सेवा मुक्त किये गये स्टॉफ के सदस्यों को शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाएगा? यदि हाँ, तो शिक्षकों के साथ भृत्यों को कांटिजेंसी पर रखे जाने के क्या कारण रहे? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित शिक्षा विभाग में समायोजित किये गये शिक्षकों को "राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना" मंदसौर अंतर्गत कितनी राशि दी जा रही थी तथा इन्हें वर्तमान में कितनी राशि प्रदान की जा रही है? इसी तरह राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना मंदसौर में कार्यरत भृत्यों को कितनी राशि वेतन के रूप में दी जा रही थी तथा वर्तमान में शिक्षा विभाग में इन्हें कितनी राशि वेतन के रूप में दी जा रही है? (ग) क्या राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना मंदसौर में कार्यरत भृत्यों को रू.२०००/- वेतन दिया जा रहा था किंतु शिक्षा विभाग में आने के पश्चात इनका वेतन १६०० रू कर दिया गया, जबकि इन्हीं के साथ शिक्षा विभाग में समायोजित शिक्षकों का वेतन लगभग १० गुना बढ़ा दिया गया? दोनों में विसंगति के क्या कारण रहे? (घ) क्या उक्त भृत्यों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। प्रचलित विभागीय नियमों के अनुसार संविलियन किया गया। (ख) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में शिक्षको की शिक्षा विभाग में संविलियन के पूर्व कलेक्टर रेट से 4200/- रूपये प्रतिमाह मानदेय भुगतान हो रहा था एवं भृत्य को 2000/- रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा था। शिक्षा विभाग में संविलियन उपरांत वर्तमान में सहायक अध्यापकों को छठे वेतनमान का लाभ मिल गया है, वेतनमान 5200-20200-2400 दिया जा रहा है एवं संविदा भृत्य का 1600 रूपये प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जा रहा है। (ग) विभागीय नियमों के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
निर्माण कार्य की जानकारी
[लोक निर्माण]
46. ( क्र.
238 ) श्री
संजय उइके : क्या
लोक निर्माण
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि
(क) क्या बैहर-मुक्की-गढ़ी
मार्ग म.प्र.
सड़क विकास
प्राधिकरण
द्धारा एवं
बैहर से बिरसा
मार्ग लोक
निर्माण
विभाग के
द्वारा
निर्माण
कराया जा रहा
है? (ख)
यदि हाँ, तो
बैहर-मुक्की-गढ़ी
मार्ग के
प्रशासकीय
आदेश की प्रति, कार्य
प्रारम्भ
करने का
दिनांक, प्रभारी
अधिकारी/कर्मचारी
का नाम एवं
पदनाम, निर्माण
सामग्री के
टेस्ट
रिपोर्ट की
प्रति, फील्ड बुक
की प्रति, कार्य
प्रारम्भ
करने के पूर्व
दिये गये लेबल
बुक की प्रति, मटेरियल
मिक्स, लेइंग (Laying), रोलिंग
(Rolling) के
समय लिये गये
तापमान (Temprature) की
प्रतियॉ, फील्ड
डेन्सीटी
टेस्ट की
प्रति सहित
भुगतान किये
गये बिल की
प्रति उपलब्ध
करावें? (ग) बैहर
बिरसा मार्ग
का मरम्मत
कार्य किस
एजेन्सी/ठेकेदार
को किस दर से
स्वीकृत
किया गया है, प्रशासकीय
आदेश,
कार्यादेश
की प्रति, कार्य
प्रारम्भ
करने का
दिनांक, निर्माण
सामग्री के
टेस्ट
रिपोर्ट की
प्रति, फील्ड बुक
की प्रति, भुगतान
किये गये बिल
की प्रति की
जानकारी देवें? (घ) क्या
बैहर बिरसा
मार्ग के
ठेकेदारों
द्वारा निर्माण/मरम्मत
कार्य बन्द
कर दिया गया
है? यदि
हाँ,
तो किन कारणों
से बन्द किया
गया है? कब तक
निर्माण
कार्य
प्रारम्भ कर
पूर्ण किया
जावेगा?
लोक
निर्माण
मंत्री ( श्री
रामपाल सिंह ) : (क) जी
हाँ। दोनों ही
मार्ग
निर्माण का
कार्य म.प्र.
रोड डेव्हलपमेंट
कार्पोरेशन
लिमिटेड
द्वारा किया जा
रहा है। (ख)
जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट
के प्रपत्र 'अ' अनुसार
है। जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट
के प्रपत्र-1
अनुसार है।
(ग)
जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट
के प्रपत्र 'अ' अनुसार
है। जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट
के प्रपत्र-2
अनुसार
है। (घ)
जी हाँ।
अनुबंधानुसार
कार्य पूर्ण
करने की तिथि 18.03.2018
थी। मूल
अनुबंध में 3
कि.मी. लंबाई
में कार्य
किया जाना था
जो कि ठेकेदार
द्वारा पूर्ण
कर दिया गया
है। शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
समर्थन मूल्य पर खरीदी गई जिन्सों की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
47. ( क्र. 240 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भावान्तर योजना के तहत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर, सरसों, खरीदी किये जाने के शासन के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो सतना जिले में कितने किसानों से समर्थन मूल्य पर उपरोक्त जिन्स खरीदी गयी है? मंडीवार भण्डारण की जानकारी देवें। (ख) क्या इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकार्ड खरीदी होने और इसका भण्डारण करवाए जाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था न किये जाने के कारण कृषि उपज मंडियों में समस्या उत्पन्न हो रही है एवं उपार्जन कार्य 26 मई से बंद कर दिए जाने से किसान परेशान हो रहे हैं? (ग) क्या सतना जिले में किसानों द्वारा इस वर्ष ग्रीष्मकालीन प्याज की खेती 2944 हेक्टेयर में की गई थी जिसमें प्रति हेक्टेयर 170 से 180 क्विंटल तक प्याज का औसत उत्पादन होता है? क्या शासन द्वारा मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 800 रूपये उपार्जन करवाए जाने के निर्देश जारी किये गए हैं? (घ) क्या कृषि उपज मंडी सतना द्वारा समर्थन मूल्य का गेहूं तीन शेडों में भंडारित करवा दिया गया है तथा अन्य शेडों में भावान्तर योजना के तहत चना, मसूर, सरसों की खरीदी करवाई जा रही है? ऐसी स्थिति में प्याज और अन्य जिन्सों की डांक नीलामी करवाने के लिए जगह की कमी होने से अव्यवस्था फैलने की आशंका है, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या प्रबंध किये गए हैं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) शासन द्वारा प्राइस सपोर्ट स्कीम अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों खरीदी के निर्देश दिये गये है। अब तक सतना जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी गयी जिन्स का जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। चना, मसूर खरीदी भण्डारण हेतु शेष मात्रा की मण्डीवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा समुचित ढंग से कराई जा रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी होनें एवं 26 मई से गेहूं खरीदी बन्द होनें से मण्डियों में किसान परेशान नहीं हो रहे है। (ग) जी हाँ। शासन द्वारा प्याज न्यूनतम समर्थन मूल्य 800 रूपये प्रति क्विंटल घोषित कर भावांतर योजना अन्तर्गत प्याज के पंजीकृत किसानों को फसल सतना मण्डी में विक्रय कराये जाने की सलाह दी गई है। (घ) सतना मण्डी प्रांगण में 11 शेड हैं जिनमें से 3 रिक्त शेडों में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं अस्थाई रूप से जिला प्रशासन द्वारा रखवाया गया है, शेष 09 शेडों में गेहूं सहित सभी जिन्सों की डाक नीलामी से कृषि उपजों की बिक्री करायी जा रही है। समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी फल सब्जी मण्डी में निर्मित 07 शेडों में हो रही है। प्याज हेतु 02 शेड रिक्त हैं। प्याज की नीलामी हेतु 02 शेड उपलब्ध हैं। अब तक फल-सब्जी प्रांगण में 09 पंजीकृत किसानों के द्वारा 465 क्विंटल प्याज की ब्रिकी की गयी है। शेड की कमी के कारण अव्यवस्था फैलने की आशंका नहीं है।
खरीफ फसल का बीमा प्रीमियम एवं बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
48. ( क्र.
253 ) श्रीमती
ममता मीना : क्या
किसान कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
म.प्र. के गुना
जिले में वर्ष
2016
खरीफ फसलों का
बीमा
प्रीमियम
प्रधानमंत्री
फसल बीमा
योजना लागू
होने के
उपरांत
बैंकों ने
लेकर बीमा
कम्पनी को
दिया था। (ख) यदि
हाँ,
तो क्या
यूनियन बैंक
ऑफ इण्डिया
ब्रांच गुना द्वारा
समस्त
के.सी.सी. धारक
किसानों का
प्रीमियम
प्रश्नांश (क) में
वर्णित योजना
अनुसार क्यों
नहीं काटा और वर्ष
2017
में उक्त
योजना में
क्यों काटा है? (ग) यदि
प्रश्नांश (क) और (ख) में
वर्णित
तथ्यों के
अनुसार फसल
हानि हुई थी तो
प्रश्नांश (ख) में
वर्णित
किसानों को
उनकी भूमि में
बोई फसलों के
रकवे के
अनुसार बीमा
राशि का
भुगतान क्यों
नहीं किया? (घ) प्रश्नांश
(ग) में
वर्णित
तथ्यों के
अनुसार
यूनियन बैंक
के गुना जिले
के समस्त अन्य
बैंको में
बीमा राशि के
ऋणी भूमि के
रकवे अनुसार
बीमा राशि का
भुगतान कब तक
करायेंगे?
किसान
कल्याण
मंत्री ( श्री
गौरीशंकर
बिसेन ) : (क) जी
हाँ। (ख) यूनियन
बैंक ऑफ
इण्डिया
ब्रांच गुना
द्वारा खरीफ 2016 में
सभी
के.सी.सी.धारक
पात्र कृषकों
का प्रीमियम
काटा गया है
तथा खरीफ 2017 एवं
रबी 2017-18
में भी सभी
के.सी.सी.धारक
पात्र कृषकों
का प्रीमियम
काटा गया है। (ग)
खरीफ 2016 में यूनियन
बैंक ऑफ
इण्डिया
ब्रांच गुना
के 1180
बीमित कृषकों
में से 1112 पात्र
कृषकों को
दावा राशि रू. 3.93
करोड़ का
भुगतान बैंक
के माध्यम से
किया गया
है। (घ) उत्तरांश
(ग) अनुसार।
पात्र कृषकों
को दावा राशि का
भुगतान उनके
बीमित
क्षेत्रफल
एवं फसल के
अनुसार किया
जाता है। शेष
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
सहकारी समितियों का संचालन
[सहकारिता]
49. ( क्र. 258 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता सदस्य के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3710 दिनांक 14/3/2018 की एकत्रित जानकारी क्या है एवं प्रश्न क्रमांक 3182 दिनांक 12.03.2018 एवं (ग) एवं (घ) अनुसार किन शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब जाँच की गई जाँच के प्रतिवेदन क्या थे और प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) कटनी जिले में वर्ष २०१७-१८ एवं २०१८-१९ में धान एवं गेहूं उपार्जन में किन-किन उपार्जन केन्द्रों द्वारा कितना-कितना उपार्जित खाद्यान्न कब-कब एवं किन कारणों से अमानक होना पाया गया? यह खाद्यान्न किन किसानों का था? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत अमानक खाद्यान्न को किस स्तर पर किन शासकीय सेवकों, सर्वेयरों की जाँच से कब-कब अमानक पाया गया और अमानक पाये गये खाद्यान्न का क्या निपटारा किया गया एवं क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार बतायें। (घ) कटनी जिले में बड़ी मात्रा में अमानक खाद्यान्न एवं दलहन के उपार्जन एवं भण्डार के कितने एवं कौन-कौन से प्रकरण विगत तीन वर्षों में संज्ञान में आये एवं ज्ञात हुये? इन पर क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार बतायें। क्या इनकी पृथक से उच्च स्तरीय जाँच करवाकर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) प्रश्नकर्ता सदस्य के प्रश्न क्रमांक 3710 में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के स्तर पर जानकारी अभी संकलित नहीं हुई है। प्रश्न क्र. 3182 दिनांक 12.03.2018 के संबंध में प्रश्नांश 'ग' में समितियों को प्रदाय की गयी मदवार राशि के भुगतान की जाँच जारी है। प्रश्नांश 'घ' की जाँच पूर्ण हो गयी है। प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। कोई अनियमितता नहीं पायी जाने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। उपार्जित अमानक पायी गयी खाद्यान्न किस किसान का है, यह जानकारी सामान्यत: संकलित नहीं होती है, अत: यह बताया जाना संभव नहीं है कि उपार्जित अमानक खाद्यान्न किस किसान का है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। अमानक खरीदी के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। (घ) कटनी जिले में विगत तीन वर्षों में अमानक दलहन उपार्जन एवं भण्डारण के प्रकरण संज्ञान में नहीं आये। अमानक खाद्यान्न उपार्जन एवं भण्डारण के संबंध में जाँच के निर्देश दिये गये हैं। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। जाँच के परिणाम के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
सर्व शिक्षा अभियान की समितियां एवं कार्य
[स्कूल शिक्षा]
50. ( क्र.
259 ) श्री
संदीप श्री
प्रसाद
जायसवाल : क्या
स्कूल शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) कटनी
जिले में सर्व
शिक्षा
अभियान के तहत
कौन-कौन सी
समितियां कब
से गठित है, इन
समितियों के
क्या कार्य
है, इनमें
कौन-कौन
शासकीय
सेवकों एवं
अशासकीय सदस्यों
का समावेश है, नाम
पदनाम बतायें? (ख) प्रश्नांश
(क) के तहत
समितियों के
गठन के पश्चात
कितनी एवं
कब-कब बैठकें
आयोजित की गई? कौन-कौन
सदस्य
उपस्थित रहे
और क्या
निर्णय लिये
गये? (ग)
जिला
शिक्षा केन्द्र
कटनी एवं
कार्यालय
जिला शिक्षा
अधिकारी कटनी
द्वारा विगत
तीन वर्षों
में किस-किस
मद में
कितनी-कितनी
लागत से क्या-क्या
सामग्री क्रय
की गई और कहाँ-कहाँ
कितनी-कितनी
लागत से क्या
क्या
निर्माण
कार्य किये
गये? (घ)
प्रश्नांश
(घ) के तहत
क्रय की गई
समितियों और
किये गये
निर्माण
कार्यों की स्वीकृति
एवं अनुमोदन
क्या
समितियों से
कराया गया, यदि हाँ, तो
विवरण देवें
यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश
(ग) से (घ) के
परिप्रेक्ष्य
में विगत तीन
वर्षों में
शासन द्वारा
कितनी राशि
किन कार्यों
हेतु कब -कब
प्राप्त हुई? क्या
प्राप्त
राशि का
पूर्णरूपेण
उपयोग किया
गया, यदि
हाँ,
तो प्राप्त
राशि एवं राशि
के उपयोग का
पृथक-पृथक ब्यौंरा
उपलब्ध
कराये, यदि नहीं, तो क्यों? राशि
का उपयोग ना
होने के जिम्मेदारों
पर क्या
कार्यवाही की
जायेगी?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री (
कुँवर विजय
शाह ) : (क) सर्व
शिक्षा
अभियान के तहत
कटनी जिले में
वर्ष 2002
से जिला इकाई
समिति, जिला निर्माण
समिति, जिला
नियुक्ति
समिति एवं
जिला क्रय
समिति गठित
है। जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट' के
प्रपत्र 'अ' अनुसार
है। (ख)
जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट के
प्रपत्र 'ब' अनुसार
है। (ग)
मध्यप्रदेश
शासन वित्त
विभाग के आदेश
दिनांक 12.01.2015, 19.12.2016 एवं 02.01.2018
के प्रभावशील
होने से सर्व
शिक्षा
अभियान के तहत
जिला क्रय
समिति द्वारा
कोई सामग्री
क्रय नही की
गई। आदेशों की
छायाप्रति जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट के
प्रपत्र 'स' अनुसार
है।
निर्माण
कार्यों की
कार्यवार जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट के
प्रपत्र 'द' अनुसार
है। (घ)
जी हाँ। जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट के
प्रपत्र 'द' अनुसार
है। (ङ) जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट
के प्रपत्र 'इ' अनुसार
है।
भावान्तर योजना का लाभ किसानों को न मिलने से उत्पन्न स्थिति
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
51. ( क्र. 262 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में किसानों को खरीफ 2017 के लिए चयनित कृषि उपज मण्डी प्रांगण में विक्रय करने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा घोषित मॉडल (होलसेल) विक्रय दर के अंतर की राशि (भावांतर) शासन द्वारा पंजीकृत किसानों को प्रदाय किये जाने हेतु भावांतर योजना बनाई गई थी? (ख) यदि हाँ, तो योजना के लिए वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था? इस योजना के अंतर्गत किस-किस वित्तीय वर्ष के पंजीकृत किसानों को कुल कितनी-कितनी राशि का भुगतान किन-किन कारणों से नहीं किया जा सका है? समय-सीमा में किसानों को उनकी कृषि उपज का भुगतान नहीं किये जाने पर उनके आर्थिक, समाजिक एवं मानसिक क्षति की भरपाई के लिए शासन द्वारा क्या पहल की गई एवं इस त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए किस-किस के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में भावान्तर योजना को लेकर कुल कितनी शिकायतें किन विषयों को लेकर किस-किस वित्तीय वर्ष में कितनी-कितनी प्राप्त हुई हैं? उनमें से कितनी शिकायतों का निराकरण किन-किन कारणों से नहीं किया जा सका है? इसके लिए कौन दोषी है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। खरीफ 2017 के लिए भावांतर भुगतान योजना दिनांक 16 अक्टूबर 2017 से पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई। उक्त योजना अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अध्याधीन पंजीकृत किसानों द्वारा बेची गयी चयनित फसल की विक्रय दर, समर्थन मूल्य से कम किन्तु राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल (Wholesale) विक्रय दर से अधिक हुई तो समर्थन मूल्य तथा किसान द्वारा विक्रय मूल्य के अन्तर की राशि भावांतर के रूप में भुगतान योग्य है। पंजीकृत किसान द्वारा बेची गई फसल की विक्रय दर राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल (Wholesale) विक्रय दर से कम हुई तो समर्थन मूल्य तथा मॉडल विक्रय दर के अन्तर की राशि का लाभ भावांतर के रूप में देय है, परन्तु किसी उत्पाद के मॉडल (Wholesale) विक्रय दर औसत (तीन राज्यों का) यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर रहे तो उक्त फसल उत्पाद के लिये भावांतर भुगतान योजना लागू नहीं मानी जाएगी। यदि किसान द्वारा विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक या उसके बराबर हुई तो योजना का लाभ देय नहीं होगा। (ख) वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना लागू नहीं थी। वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) शिकायतों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
संचालित स्कूलों का भवन निर्माण
[लोक निर्माण]
52. ( क्र. 263 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग में पी.आई.यू. (Project Implimentation Unit) के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र लहार जिला भिण्ड में 01 जून 2015 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस दिनांक को निविदा स्वीकृत कर निर्माण एजेन्सी से अनुबंध किया गया? (ख) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? कौन से कार्य पूर्ण हुये? प्रत्येक कार्य की पूर्ण होने की समय-सीमा क्या थी? प्रत्येक कार्य का नाम सहित विवरण दें। (ग) 30 मई 2018 तक शासकीय हाई स्कूल जलालपुरा, जाखौली हायर सेकेण्डरी स्कूल असवार के भवनों का निर्माण अभी तक प्रारंभ न होने का कारण बतायें? विभाग के अधिकारियों के स्थान चयन आदि कठिनाइयों के बारे में कब-कब किस-किस अधिकारी व जनप्रतिनिधियों से मिलकर समस्या के निदान के संबंध में भेंट की? यदि नहीं, तो निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न कराने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) हाईस्कूल जलालपुरा कार्य पूर्ण, शिक्षा विभाग को हस्तांतरण होना शेष तथा असवार हायर सेकेण्ड्री स्कूल की भूमि का चयन तालाब में होने के कारण कलेक्टर भिण्ड द्वारा आंवटित भूमि निरस्त की जा कर अन्य भूमि का आवंटन किया जाना शेष है। हाईस्कूल जाखौली की जमीन पर न्यायालय लहार में प्रकरण दायर होने के कारण अनुबंध की धारा 27.4 में बन्द कर दिया गया। पुन: निविदा आमंत्रित की गई। नियत एजेन्सी द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध की धारा 27.3 के तहत ठेका निरस्त किया गया तथा पुन: निविदा की कार्यवाही की जा रही है। अत: कोई भी कर्मचारी-अधिकारी दोषी नहीं है। अत: उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।
राशि उपलब्ध न कराये जाने के जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
53. ( क्र. 271 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शालाओं के लिए अधोसंरचना विकास व भवनों के निर्माण व अतिरिक्त कक्षों के साथ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के प्रावधान निहित किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2014 से रीवा संभाग के जिलों के प्रश्नांश दिनांक तक में माध्यमिक एवं प्राथमिक शालाओं के नवीन भवन, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, बाउण्ड्रीवॉल निर्माण एवं पेयजल हेतु कितनी-कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा वर्षवार आवंटित की गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार यदि राज्य सरकार द्वारा राशि जारी नहीं की गयी एवं भवन जर्जर एवं बच्चों के बैठने के लिए उपलब्ध नहीं है, जिससे पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन-कौन हैं? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तारतम्य में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 10.01.2017 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को पत्र लिखकर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष के निर्माण का आग्रह किया था, तो आज तक निर्माण क्यों नहीं कराया गया? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार कार्यवाही करते हुए राशि रीवा जिले को नवीन प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के निर्माण अतिरिक्त कक्ष निर्माण, पेयजल एवं अन्य विद्यालयों में मिलने वाली सुविधाओं बाबत् राशि कब तक जारी करेंगे? अगर नहीं तो क्यों? अगर राशि प्राप्त हुई एवं निर्माण कार्य नहीं किये गये तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) रीवा संभाग के जिलों में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत राज्य स्तर से विगत 03 वर्षों में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक निर्माण कार्यों के लिये वर्षवार आवंटित राशि जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) योजना अनुमोदन उपरांत उत्तरांश (ख) अनुसार राशि आवंटित की गई। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नही होता। (घ) रीवा जिले की शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों की मांग वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित किये गये थे। स्वीकृति प्राप्त नही होने से निर्माण प्रारंभ नही किया गया। (ङ) वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में रीवा जिले की शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्यों के भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। कार्य योजना अनुमोदन अपेक्षित है। स्वीकृति एवं राशि जारी करने की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नही है।
अनुगृह राशि व अनुकंपा नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
54. ( क्र. 272 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा प्रश्न क्र. (4700) दिनांक 20.03.2018 के उत्तर में जाँच में सहयोग न देने के कारण संबंधित अधिकारियों को दिनांक 01.03.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी की गई की जानकारी दी गई एवं निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। लेख दिया गया? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हां, तो संबंधित अधिकारियों को दी गई नोटिस के बाद कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई? कार्यवाही की प्रति देते हुए बतावें। अगर कार्यवाहियां नहीं की गई तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तारतम्य में संबंधितों को बार-बार जाँच हेतु आदेश देने के बाद भी जाँच की कार्यवाही न कर जाँच में विलंब किया जा रहा है जिसके कारण मृतक अध्यापकों के परिवार के आश्रितों को आर्थिक क्षति अनुकम्पा नियुक्ति एवं अनुग्रह राशि न दिये जाने के कारण हो रही है? इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों के ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे? साथ ही जाँच की कार्यवाही कब तक पूर्ण करा लेंगे? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार संबंधित जिम्मेदारों के ऊपर कार्यवाही के साथ मृतक अध्यापकों के परिजनों को कब तक अनुकम्पा नियुक्ति एवं अनुग्रह राशि दिलाये जाने के आदेश जारी करेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) संबंधित का प्रतिवाद प्राप्त होकर परिक्षणाधीन है। (ग) जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होकर परिक्षणाधीन है। जिसमें गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रकरण के संबंध में जाँच प्रतिवेदन के परीक्षण के उपरांत ही समुचित निर्णय लिया जायेगा।
परिवीक्षा अवधि समाप्त करने बावत्
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
55. ( क्र. 279 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2145 दिनांक 20/3/2018 में संलग्न परिशिष्ट-12 में जिस अधिकारी के विरूद्ध शिकायतें हैं और वह वहीं पदस्थ है क्या बार-बार स्थानान्तरण होने पर भी वहीं उन्हें पदस्थ कर दिया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो शिकायतों की जाँच निष्पक्ष हो इसलिये उसे अन्यत्र हटाकर कब तक जाँच पूर्ण की जावेगी और अब तक जाँच पूर्ण न करने के लिए और संरक्षण प्रदान करने के लिये कौन दोषी है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) विधान प्रश्न क्रमांक 2145 दिनांक 20.03.2018 माननीय विधानसभा सदस्य श्री तरूण भनोत द्वारा उद्वरित किया गया था। जिसके संलग्न परिशिष्ट-12 उत्तर में शामिल नहीं होकर संलग्न परिशिष्ट शामिल था। अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना, कार्य की आवश्यकता एवं प्रशासकीय व्यवस्था के आधार पर की जाती है। (ख) विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक- 2145 दिनांक 20.03.2018 के संलग्न परिशिष्ट अनुसार उल्लेखित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रारंभिक जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। जाँच निष्कर्ष में गुण-दोषों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता है।
कृषक मित्र/किसान दीदी की नियुक्ति के संबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
56. ( क्र. 280 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर, संयुक्त संचालक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक कृषि परियोजना संचालक आत्मा को पत्र क्रमांक बी-6-10/2012/14-2 दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 द्वारा कृषक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के पुनरीक्षित मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये है। (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्गदर्शी निर्देश के तहत सतना, रीवा, कटनी जिले में नये किसान मित्र/किसान दीदी (प्रत्येक दो ग्राम पर एक) चयन किये जाने का प्रावधान किया गया था? क्या नये किसान मित्र/किसान दीदी का चयन कर लिया जाकर सूची जारी कर दी गई है? यदि हाँ, तो जिलावार सूची उपलब्ध करावें? (ग) उक्त नियुक्त कृषक मित्र/किसान दीदी को निर्धारित राशि 6000/- रूपये प्रतिवर्ष उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी तो क्या उक्त राशि कृषक मित्र/किसान दीदी के खाते में वर्ष 2017-18 में किस दिनांक को स्थानांतरित की गई विवरण देवे। यदि नहीं, तो कब तक कर दी जावेगी बतावे।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जिला सतना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1, रीवा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं कटनी की पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जी हाँ। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
जर्जर सड़कों की मरम्मत
[लोक निर्माण]
57. ( क्र. 284 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस क्षेत्र में कितनी-कितनी लंबाई-चौड़ाई की सड़कें कितनी राशि की कहाँ-कहाँ बनायी गई हैं? टेण्डरवार राशिवार विवरण दें तथा कितनी सड़कों का निर्माण किन कारणों से पूर्ण नहीं किया गया। (ख) प्रश्नांश (क) के मार्गों में से कितने मार्ग परफार्मेंस गांरटी पर थे और गांरटी अवधि में खराब सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? उसके लिए कौन दोषी है? उन सड़कों की मरम्मत कब तक करायी जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के मार्गों में से कितने मार्ग जर्जर एवं चलने योग्य नहीं हैं? उनकी मरम्मत क्यों और किन कारणों से नहीं करायी गई? इसके लिए कौन उत्तरदायी हैं एवं इनकी मरम्मत कब तक करायी जायेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'अ-1' अनुसार, परफारमेंस गारंटी अवधि में खराब हुई सड़कों की आवश्यक मरम्मत संविदाकार द्वारा कराई गई है, अत: कोई दोषी नहीं है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'क' के अंतर्गत पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' में दर्शायी गये सभी मार्ग चलने योग्य है। आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य सभी मार्गों में कराया गया है अत: कोई उत्तरदायी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय आवासों के पूर्ण मरम्मतीकरण बावत्
[लोक निर्माण]
58. ( क्र. 294 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र क्र. 34 दिनांक 24.05.2018 को मुख्य अभियंता लो.नि.वि. जबलपुर को पत्र के माध्यम से शंकर शाहनगर स्थित शासकीय आवासों के पीछे नाली निर्माण कार्य हेतु लेख किया था? यदि हाँ, तो उक्त निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) क्या वर्णित (क) की आवासों के निर्माण हेतु लगभग 50 वर्षों से अधिक समय हो गया है एवं अनेक शा. आवासों में अभी भी पूर्ण मरम्मत कार्य नहीं हुये हैं? (ग) अब कब तक वर्णित (क) के आवासों में पूर्ण मरम्मतीकरण कार्य जैसे प्रोफाईलशीट का लगाना सेप्टिक टैंक का निर्माण नालियों का निर्माण कार्य पूर्ण करवा लिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। आवासों में मरम्मत/रख-रखाव सतत प्रक्रिया है, आवश्यकतानुसार एवं उपलब्ध आवंटन अनुसार मरम्मत कार्य निरंतर कराये जा रहे है। (ग) प्रश्नांश में वर्णित मरम्मत कार्य सतत प्रक्रिया में है, निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
समयमान-वेतनमान
[स्कूल शिक्षा]
59. ( क्र. 313 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में कार्यरत अध्यापकों में कितने अध्यापक ऐसे हैं जिनकी सेवा के 12 वर्ष पूर्ण हो चुकने के बाद भी उन्हें समयमान वेतनमान का प्रदाय अब तक नहीं किया गया है? (ख) जिले में ऐसे कितने अध्यापक हैं जो अन्य जिलों से संविलियन होकर जबलपुर जिले में पदस्थ किये गये हैं? अन्य जिलों से जबलपुर जिले में संविलियन कर पदस्थ किये गये अध्यापकों की वरिष्ठता नियमानुसार जबलपुर जिले में पदस्थापना के दिनांक से मानी जावेगी या प्रथम नियुक्ति दिनांक से? अन्य जिलों से जबलपुर जिले में पदस्थ अध्यापकों को समयमान वेतनमान जबलपुर जिले में पदस्थापना दिनांक से मिलेगा या प्रथम नियुक्ति दिनांक से? जिले में अन्य जिलों से संविलियन किये गये अध्यापकों की सूची नियुक्ति/संविलियन दिनांक सहित जानकारी दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) अध्यापक संवर्ग को समयमान वेतनमान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, अपितु क्रमोन्नत वेतनमान दिये जाने का प्रावधान है। जबलपुर जिले में 26 अध्यापकों की 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत क्रमोन्नत वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। अध्यापक संवर्ग को अन्तर्निकाय संविलियन के उपरान्त नवीन निकाय में पद भार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता मान्य किये जाने के प्रावधान है। क्रमोन्नत वेतनमान हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक से किये जाने का प्रावधान है। शेषांश संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
गुणवत्ताविहीन सड़क निर्माण की जाँच
[लोक निर्माण]
60. ( क्र. 323 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में खरगापुर से चंदपुरा, कुडीला, चंदेरी होकर पचेर तक सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है उक्त सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा भारी अनियमितताएं कर गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण किया जा रहा है? क्या उक्त निर्माणाधीन सड़क की जाँच कराएंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ख) क्या ठेकेदार द्वारा शासन की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है और सड़क निर्माण में नीचे जमीन में बोल्डर आदि नहीं डाले जा रहे हैं तथा डामर की मात्रा कम की जा रही है? पानी भी नहीं डाला जा रहा है? एक दिन में इतना कार्य कर लेते हैं कि उनकी मशीनरी कम होने के बावजूद भी गुणवत्ताहीन कार्य करते चले जा रहे हैं? इस प्रकार की खराब सड़क का निर्माण किया जा रहा है जो जल्दी खराब होने का अंदेशा है, क्या उक्त सड़क के निर्माण में हो रही गड़बड़ी के एवं गुणवत्ताहीन कार्य के सुधार हेतु मौके की जाँच कब तक करा देंगे? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्रश्नांश में अंकित सड़क निर्माण का कार्य विभाग के अधीन न होकर पी.एम.जी.एस.वाई.-2 के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है। महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई टीकमगढ़ से प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार।
सड़कों को स्वीकृत करने
[लोक निर्माण]
61. ( क्र. 324 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बल्देवगढ़, पलेरा मुख्य मार्ग से सुहागी मार्ग होकर भेलसी तक एवं बखतपुरा से पठईया होकर लारौन मुख्य मार्ग तक एवं पुरैनिया से भर्दरा होकर मजना छतरपुर मुख्य मार्ग तक एवं देवरदा खास से देवरदाऊगढ़ होकर गुरईया मोहल्ला से बुदौरा के पास टीकमगढ़ छतरपुर मुख्य मार्ग तक की सड़कों के निर्माण कराए जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग एवं माननीय मंत्री जी को पत्रों के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों की आम जनता को उक्त सड़कें नहीं होने के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है परंतु उक्त सड़कों के निर्माण किए जाने हेतु कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ख) कारण सहित स्पष्ट करें कि उक्त सड़कें कब तक स्वीकृत करा दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों, कारण स्पष्ट करें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
कृषि आदान विक्रेताओं को DAESI कोर्स कराने की योजना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
62. ( क्र. 353 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में किस जिले में कितने कृषि आदान विक्रेता (खाद बीज एवं कीटनाषक दवाईयों के लायसेंस प्राप्त डीलर) हैं? (ख) म.प्र. में पिछले दो वर्षों में कितने कृषि आदान विक्रेताओं को एक वर्षीय DAESI ( Diploma in Agrculture Extension Service For input Dealer) प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं? (ग) म.प्र. में आगामी एक साल में अधिकतम कितने कृषि आदान विक्रेताओं को DAESI (Diploma in Agrculture Extension Service For input Dealer) कोर्स करवाये जाने की योजना है एवं इसकी क्या व्यवस्था है? (घ) म.प्र. में किस-किस जिले में DAESI कोर्स के लिए N.T.I और Facilitator की नियुक्ति की गई है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) म.प्र. में पिछले दो वर्षों में कुल 840 आदान विक्रेताओं को एकवर्षीय DAESI (Diploma in Agriculture Extension Service For Input Dealer) डिप्लोमा कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), भारत सरकार, हैदराबाद द्वारा किया जाना है। उपरोक्त अवधि के प्रमाण पत्र अप्राप्त हैं। (ग) वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), भारत सरकार, हैदराबाद से प्राप्त लक्ष्य एवं परियोजना संचालक से स्ववित्तीय पाठयक्रम हेतु जितने भी प्रस्ताव प्राप्त होंगे उनमें DAESI कोर्स संचालन हेतु कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। (घ) DAESI कोर्स के लिये N.T.I. और Facilitator की नियुक्ति की जिलेवार की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।
नवीन जेल का निर्माण
[लोक निर्माण]
63. ( क्र. 362 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड में लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन जेल का निर्माण 2008 से किया जा रहा है? यदि हाँ, तो अभी तक कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत कब तक कार्य पूर्ण होगा? अपूर्ण कार्य के लिए कौन दोषी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) के अंतर्गत अभी तक किन-किन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया? निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति सहित जानकारी दें। (घ) क्या नवीन जेल निर्माण के लिए कार्य गति में शिथिलता बरतने के लिए उपयंत्री/सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री दोषी हैं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही जाएगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। नवीन जेल भवन का निर्माण कार्य लगभग 45 प्रतिशत पूर्ण एवं अन्य निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) नवीन जेल भवन का निर्माण कार्य दिनांक 16.07.19 तक एवं अन्य निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। नवीन जेल भवन निर्माण कार्य अपूर्ण होने के लिए ठेकेदार दोषी है, जिसका अनुबंध धारा 3 (सी) में निरस्त किया जाकर जमा राशि राजसात की जा रही है एवं ठेकेदार का काली सूची में नाम डालने की कार्यवाही प्रचलित है। शेष निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) नवीन जेल भवन के निर्माण कार्य के निरीक्षण प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1' अनुसार एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार एवं अन्य निर्माण कार्यों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जी नहीं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभागीय निर्माण कार्य की जानकारी
[लोक निर्माण]
64. ( क्र. 369 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर अन्तर्गत निर्माण एजेंसी लो.नि.वि. द्वारा जनवरी, 2014 से अप्रैल 2018 तक कराये गये निर्माण कार्य स्थल का नाम, स्वीकृत राशि, स्वीकृत दिनांक कार्य का विवरण, कार्य की भौतिक स्थित, ठेकेदार का नाम एवं भूमि पूजन होने के दिनांक की वर्षवार जानकारी दें? (ख) क्या प्रश्नांकित कुछ निर्माण कार्य विवादित होने के कारण बन्द पड़े हैं? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें तथा विवाद निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ', 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है।
शिकायतों की जाँच
[सहकारिता]
65. ( क्र. 370 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमरपाटन जिला सतना के तत्कालीन अध्यक्ष श्री अखिलेश मिश्रा द्वारा समिति में हुये भ्रष्टाचार की जाँच हेतु जनवरी 2014 से अप्रैल, 2018 तक कुल कितनी शिकायतें की गई? पूर्ण विवरण दें। (ख) क्या प्रश्नांकित शिकायत पत्रों के आधार पर जाँच करायी गई? यदि हाँ, तो जाँच में कौन-कौन दोषी पाया गया तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही हुयी? पूर्ण विवरण दें।
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) 14। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
रोड निर्माण के प्रस्तावों की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
66. ( क्र. 374 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग मुरैना के पत्र क्रमांक 2498/तक/पथ/2018-19 मुरैना, दिनांक 26-5-2018 में दी गई विधानसभा क्षेत्र दिमनी में विगत वर्षों (2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19) में रोड निर्माण से संबंधित प्रश्नकर्ता द्वारा व लोक निर्माण विभाग खंड मुरैना द्वारा स्वीकृति हेतु भेजे गये प्रस्तावों की जानकारी (दिनांक 24.05.2018 तक की स्थिति में) कालम क्रमांक 11 व 12 में कारण दर्शाये हैं? उन्हें स्पष्ट करें। (ख) क्या शासन जनहित कि दृष्टि से जानकारी में उल्लेखित प्रस्तावित कार्यों को अतिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करते हुये बजट सत्र जून, 2018 के अनुपूरक बजट क्रमांक (03) में आवश्यक रूप से स्वीकृति प्रदान करेगा जिससे मार्ग के निर्माण कार्य की अगली कार्यवाही की जा सके?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। स्तम्भ 11 एवं 12 में पूर्व में दी गई जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के स्तम्भ 07 में दिया गया है। (ख) वर्तमान में सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्यवाही संभव नहीं।
एम.आई.एस. कॉर्डिनेटर, एम.आर.सी. आपरेटर संबंधी जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
67. ( क्र. 375 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा विभाग के द्वारा (सर्व शिक्षा अभियान के तहत) एम.आई.एस. कॉर्डिनेटर, एम.आर.सी. एवं न्यू डाटा एंटी ऑपरेटर का पद कब निर्धारित किया गया एवं पद निर्धारण के समय इनकी मासिक वेतन किस आधार पर निर्धारित किया गया? आधार के क्रम में बेसिक पे, ग्रेड पे एवं महंगाई भत्ते की जानकारी विस्तार पूर्वक प्रति सहित दी जावे? (ख) यदि उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण ग्रेड पे के आधार पर नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं? (ग) सत्र 2016 में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के वेतन में क्या-क्या वृद्धि की गई थी? वेतन वृद्धि किस आधार पर की गई? ग्वालियर चम्बल संभाग की जानकारी दी जावे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्वीकृति अनुसार वर्ष 2005-06 में एम.आर.सी. के, वार्षिक कार्ययोजना 2009-10 अनुसार डाटा एंट्री आपरेटर के एवं सर्व शिक्षा अभियान की पूरक वार्षिक कार्ययोजना 2010-11 अनुसार एम.आई.एस. कोआर्डिनेटर के पद निर्मित किये गये। राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णय अनुसार उनकी मासिक परिलब्धियों का निर्धारण किया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) संविदा के पद होने से ग्रेड पे नहीं दिया गया। (ग) एम.आई.एस. कोआर्डिनेटर, एस.आर.सी. एवं न्यू डाटाएंट्री आपरेटरों की वेतन वृद्धि वित्त विभाग के परामर्श एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यालयीन क्रमांक 9234 दिनांक 28.12.2016 को की गयी थी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। ग्वालियर एवं चंबल संभाग में कार्यरत उक्त वर्ग के कर्मचारियों को आदेश दिनांक 28.12.2016 अनुसार कुल परिलब्धियों का भुगतान किया जा रहा है।
एम.आई.एस. कॉर्डिनेटर, एम.आर.सी. एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित
[स्कूल शिक्षा]
68. ( क्र. 376 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त विभाग के द्वारा (सर्व शिक्षा अभियान के तहत) एम.आई.एस. कार्डिनेटर, एम.आर.सी. एवं न्यू डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद कब निर्मित किया गया एवं पद निर्माण के समय इनका मासिक वेतन किस आधार पर निर्धारित किया गया? (ख) यदि उपरोक्त कर्मचारी का वेतन निर्धारण ग्रेड के आधार पर नहीं किया गया तो उसके क्या कारण है? (ग) सत्र 2016 में क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई थी? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी एवं वेतन वृद्धि किस आधार पर की गई की मध्यप्रदेश की संपूर्ण जानकारी दी जावे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्वीकृति अनुसार वर्ष 2005-06 में एम.आर.सी. के, वार्षिक कार्ययोजना 2009-10 अनुसार डाटा एंट्री आपरेटर के एवं सर्व शिक्षा अभियान की पूरक वार्षिक कार्ययोजना 2010-11 अनुसार एम.आई.एस. कोआर्डिनेटर के पद निर्मित किये गये। राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णय अनुसार उनकी मासिक परिलब्धियों का निर्धारण किया गया। (ख) संविदा पद होने से ग्रेड पे नहीं दिया गया। (ग) जी हाँ। म.प्र. शासन वित्त विभाग के परामर्श अनुसार नियमित पद हेतु नियत वेतन के न्यूनतम एवं ग्रेड पे के आधार पर एम.आई.एस. कोआर्डिनेटर, एस.आर.सी. एवं न्यू डाटाएंट्री आपरेटरों की वेतन वृद्धि राज्य कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यालयीन क्रमांक 9234 दिनांक 28.12.2016 को की गयी थी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
क्षेत्रीय पुलियाओं एवं सड़कों के कार्य
[लोक निर्माण]
69. ( क्र. 387 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र में जन आवश्यकता को दृष्टिगत रख क्षेत्रीय पुल-पुलिया एवं सड़क मार्गों के निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां बजट में सम्मिलित करते हुए दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक जावरा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर पुल-पुलिया एवं सड़कों की कितनी-कितनी लागत की स्वीकृति बजट में सम्मिलित कर दी गई वर्षवार, कार्यवार जानकारी दें। (ग) साथ ही अवगत कराएं कि इनमें से कितने कार्य कब प्रारंभ होकर कब पूर्ण हुए तथा कितने कार्य किन-किन कारणों से अप्रारंभ होकर प्रारंभ नहीं किये जा सके? (घ) उक्त विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण हुए कार्यों की बजट की स्वीकृत राशि एवं किये गये व्यय तथा कार्य पूर्णता से अवगत कराने के साथ ही अप्रारंभ हुए स्वीकृत कार्यों के प्रारंभ नहीं किये जाने की वस्तुस्थिति से भी अवगत कराएं तथा कार्य कब तक प्रारंभ किये जाएंगे एवं उपरोक्त वर्षों में मरम्मत मूलक डामरीकरण एवं किये गये पेंचवर्क, संधारण कार्यों पर हुए व्यय की वर्षवार, कार्यवार, स्थानवार जानकारी प्रदान करें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ग) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार है। (घ) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार है।
हितग्राही अनुदान मूलक योजनाओं, कार्यों के संबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
70. ( क्र. 388 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि को लाभ का धंधा बनाए जाने हेतु केन्द्र/राज्य द्वारा शासन/विभाग के माध्यम से अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा रतलाम जिले के जावरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक उपरोक्तानुसार किन-किन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? योजनावार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उपरोक्त वर्षों में कितना बजट प्राप्त हुआ एवं कितना व्यय हुआ वर्षवार योजनावार जानकारी देवें? (घ) जावरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं में लाभाविन्त हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी तथा दी गई अनुदान राशि का विवरण देवें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
शालाओं का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
71. ( क्र. 399 ) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 2832 दिनांक 12.3.2018 का उत्तर दिया गया था कि शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो पन्ना जिले के शालाओं के जो प्रकरण इस संबंध में प्रचलित है उनके जिला शिक्षा अधिकारी, आयुक्त लोक शिक्षण और शासन स्कूल शिक्षा विभाग के बीच जो भी पत्राचार हुआ हो, उसकी प्रति, तिथि के क्रम में बतायें। (ख) उन्नयन के आदेश जारी करने में कौन-कौन सी कठिनाई है? (ग) उक्त कार्य हेतु अनुमानित कितनी राशि की और स्टॉफ की आवश्यकता होती है? (घ) क्या उक्त कार्यों के लिए किसी स्तर पर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया हो? यदि हाँ, तो कब, तिथि और मिनिट्स बतायें और यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। निर्धारित मापदण्डों की पूति करने वाली शालाओं का उन्नयन के संबंध में जारी विभागीय आदेश दिनांक 23.05.2018 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) शालाओं का उन्नयन दूरी, छात्र संख्या एवं ग्राम की जनसंख्या के मान से निर्धारित मापदण्डों की पूति एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। (ग) उन्नयन हेतु हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु अनुमानित राशि रू. 1.00 करोड़ एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु 1.75 करोड़ तथा स्टॉफ की संख्या एवं आवर्ती व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं।
भावान्तर योजना अंतर्गत भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
72. ( क्र. 400 ) श्री मुकेश नायक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भावान्तर योजना कब से किन प्रावधानों और मापदंडों के तहत लागू की गई, उनकी प्रति बताते हुए, यह भी बताये इसमें कौन-कौन सी फसले शामिल हैं और कितना फंड आवंटित किया गया और कितना खर्च हुआ और कुल खर्च में से कितनी राशि किसानों को भुगतान की गई तथा कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? (ख) पन्ना जिले में जिन किसानों ने पंजीयन कराया है उनके नाम तहसीलवार बतायें तथा रकवा बतायें और उन्होंनें कितनी फसल भावान्तर योजना के अंतर्गत बेची है। (ग) पन्ना जिले के कितने किसानों की उक्त योजनाओं के अंतर्गत राशि का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ? भुगतान न होने के कारण क्या हैं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना में चयनित फसलों की विक्रय अवधि 16 अक्टूबर, 2017 से प्रारंभ हुई। इस योजना की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उक्त योजना में सोयाबीन, मक्का, तिल, रामतिल, मूंग, उडद, तुअर एवं मूंगफली फसलें शामिल थी। 01 अप्रैल, 2018 से प्याज एवं लहसुन को भावांतर भुगतान योजना अन्तर्गत शामिल किया गया है। (ख) पन्ना जिले के खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत 14672 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया, जिनके नाम एवं रकबा की जानकारी www.mpeuparjan.nic.inपर उपलब्ध है। इस योजना में पंजीयन किसानों द्वारा लगभग सोयाबीन 3771 क्विंटल, मूंग 61 क्विटल उडद 144577 क्विंटल, तुअर 1623 क्विंटल विक्रय किया गया है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
फर्जी क्लेम के आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही
[सहकारिता]
73. ( क्र. 403 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक होशंगाबाद, हरदा और भोपाल में केन्द्र सरकार की कृषि कर्ज एवं राहत योजना 2008 में लगभग 22 करोड़ से अधिक राशि के गलत/फर्जी क्लेम प्रस्तुत करने के मामले उजागर हुए हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन को दोषी माना गया, किन-किन के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई और कितनी-कितनी राशि की वसूली की गई, उनके नाम व पद सहित बतायें? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, होशंगाबाद जिसके कार्यक्षेत्र में होशंगाबाद एवं हरदा जिला है, में ऋण माफी/राहत योजना 2008 के अंतर्गत की गई अनियिमतताओं के लिये दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार तथा भोपाल सेन्ट्रल को-आपरेटिव्ह बैंक लि. भोपाल में ऋण माफी/राहत योजना 2008 के अंतर्गत की गई अनियिमतताओं के लिये दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। बैंकों द्वारा अनियमित राशि की वसूली हेतु संबंधित कृषकों के खातों में राशि पुनः नामे कर दी गई है।
निर्धारित मापदण्ड के विपरीत प्रतिनियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
74. ( क्र. 404 ) श्री आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर ए.पी.सी., बी.आर.सी., बी.ए.सी. एवं जनशिक्षक के पदों पर पदस्थी हेतु आयु, योग्यता एवं अन्य अर्हता निर्धारित की गई? यदि हाँ, तो क्या-क्या? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में अवगत करावें कि जिला शिक्षा केन्द्र भोपाल के अंतर्गत पदस्थ ए.पी.सी., बी.आर.सी., बी.ए.सी. एवं जनशिक्षक उपरोक्त निर्धारित अर्हता कौन-कौन पूर्ण करता है तथा कौन-कौन निर्धारित योग्यता के विपरीत पदस्थ है? उन्हें कब तक अन्यत्र पदस्थ किया जावेगा? (ग) यदि नहीं, तो क्यों? अवगत करावें कि उपरोक्त कब-कब से पदस्थ हैं और उनके विरूद्ध पदस्थी दिनांक से प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई? की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जिला शिक्षा केन्द्र, भोपाल अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ ए.पी.सी., बी.आर.सी., बी.ए.सी. एवं जनशिक्षक निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार शेषांश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है।
तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित एवं जाँच करने
[स्कूल शिक्षा]
75. ( क्र. 405 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ श्री एस.के. मिश्रा का प्रशासनिक स्थानान्तरण हो जाने तथा आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल द्वारा कार्यमुक्त करने के पश्चात् भी क्या 5 संविदा शिक्षक जो 10 वर्षों से सेवा में नहीं थे। जिनकी पदस्थापना करने के आदेश कलेक्टर राजगढ़ को भी प्राप्त नहीं थे शासन स्तर से कार्यवाही होनी थी जो नहीं की गई? यदि हाँ, तो दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी। (ख) क्या जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा दिनांक 12.02.2018 को 5 संविदा शिक्षकों को नियम विरूद्ध पदस्थापना करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जावेगा? (ग) श्री एस.के. मिश्रा द्वारा अपने कार्यकाल में नियम विरूद्ध निलंबन से बहाल करने नियम विरूद्ध युक्ति-युक्तकरण करने स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में स्थानान्तरण करने की उच्च स्तरीय जाँच करवाकर निलंबित किया जावेगा तथा श्री एस.के. मिश्रा के विरूद्ध कितनी शिकायतों की उच्च स्तरीय जाँच करवाई गयी है जाँच प्रतिवेदन से अवगत कराए। (घ) श्री एस.के. मिश्रा जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ की सभी शिकायतों की तथा इनके कार्यकाल की उच्च स्तरीय जाँच करवाकर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) कलेक्टर से जाँच प्रतिवेदन चाहा गया है, जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (ख) श्री एस.के. मिश्रा, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, राजगढ़ के संबंध में प्राप्त शिकायत का जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर राजगढ़ से चाहा गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी (ग) शिक्षकों के स्थानांतरण में की गई अनियमितता के संबंध में कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा श्री मिश्रा को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया तथा पत्र दिनांक 24.08.2015 द्वारा भविष्य के लिए सजग रहकर कार्य करने की चेतावनी दी गई। श्री मिश्रा द्वारा निलंबन से बहाल कर नियम विरूद्ध युक्तियुक्तकरण करने के संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। श्री मिश्रा के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (घ) श्री मिश्रा के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच कराकर प्रतिवेदन चाहा गया है, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।
नियम विरूद्ध अतिथि शिक्षक रखने के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
76. ( क्र. 406 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा संचालित आदर्श उ.मा.वि.टी.टी. नगर, भोपाल में पार्ट टाईम एवं अतिथि शिक्षक रखने की क्या व्यवस्था है? क्या म.प्र. शासन के नियमों के तहत रखने की व्यवस्था है, स्पष्ट करें? (ख) विगत वर्षों से कितने अतिथि शिक्षक रखे गये है इनका विज्ञापन कब प्रकाशित किया गया विज्ञापन के तहत कितने अतिथि शिक्षकों को ने आवेदन जमा किया गया था कब मैरिट सूची बनाकर प्रकाशित की गई तथा एक पद के विरूद्ध कितने अतिथि शिक्षक साक्षात्कर हेतु बुलाये गये थे। विषयवार चयन कमेटी में कौन-कौन सदस्य के अवगत करायें। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद के तहत की गयी तथा बिना विज्ञापन एवं बिना कोई मैरिट सूची के चयन किया गया था? (ग) शासन द्वारा अतिथि शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा रखे गये अतिथि शिक्षकों का मानदेय वेतन अलग-अलग क्यों है जबकि शासन के नियम समान है तथा अतिथि शिक्षकों को नियमित म.प्र. शासन के नियमों के तहत शिक्षकों को नियमित मध्यप्रदेश शासन के नियमों के तहत किया जायेगा अतिथि शिक्षकों को नियमिति करने कोई नियम है तो अवगत कराये। (घ) अतिथि शिक्षक शासन के नियम के विपरीत भाई-भतीजावाद के कारण रखे गये है शासन के नियमों का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है बिना विज्ञापन तथा बिना मैरिट सूची बनाकर रखे गये है इसकी उच्च स्तरीय जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) पार्ट टाईम शिक्षक रखने की व्यवस्था है, अतिथि शिक्षक रखने की व्यवस्था नहीं है। जी नहीं। माध्यमिक शिक्षा मण्डल के नियमों के अनुरूप रखे जाते है। (ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लेखापाल का संलग्नीकरण निरस्त करने
[स्कूल शिक्षा]
77. ( क्र. 407 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ कार्यालय में कार्यरत श्री प्रदीप चौहान लेखापाल का प्रशासकीय स्थानान्तरण दिनांक 17.07.2017 को होने के पश्चात् भी नियम विरूद्ध 8 माह तक उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करवाने तथा नियम विरूद्ध 8 माह तक वेतन प्रदान करने तथा कार्यमुक्त नहीं करने तथा वरिष्ठ कार्यालय को असत्य जानकारी देन के दोषी जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के कार्यालय में स्वीकृत पद के अनुसार लेखापाल कार्यरत है, शासन द्वारा संलग्नीकरण के कोई भी नियम तथा आदेश नहीं हैं फिर भी नियम विरूद्ध प्रदीप चौहान लेखापाल को कैसे कार्यालय में शासन के नियमों के विपरीत संलग्नीकरण किया गया है तथा संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा जाँच कराने पर नियम विरूद्ध संलग्नीकरण आदेश निरस्त क्यों नहीं किया गया? (ग) श्री प्रदीप चौहान लेखापाल का संलग्नीकरण आदेश निरस्त कर तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जावेगा। जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा शासन के नियमों के विपरीत कार्यमुक्त करने के पश्चात् भी उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करवाने, वेतन देने तथा संलग्नीकरण करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजगढ़ कार्यालय द्वारा श्री प्रदीप चैहान, लेखापाल को स्थानांतरण उपरांत भी पदस्थ संस्था हेतु कार्यमुक्त नहीं करने एवं वरिष्ठ कार्यालय को असत्य जानकारी देने के संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल, संभाग भोपाल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी,जिला राजगढ़ को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर दिया गया है। प्रतिवाद होने पर ही गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ख) जी हाँ। श्री प्रदीप चौहान, लेखापाल को जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजगढ़ कार्यालय में लिपिकों की कमी तथा कार्य की अधिकता होने के कारण कनिष्ठ लेखा परीक्षक के पद विरूद्ध कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उन्हें उनकी मूल संस्था में दिनांक 8.6.18 को कार्य मुक्त किया जा चुका है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रतिवाद प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
श्री सुभाष शर्मा एवं सुषमा शर्मा अध्यापक का निलंबन निरस्त करने
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 408 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के आदेशानुसार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/शिकायत/सतर्कता/2015/233 भोपाल, दिनांक 19.01.2015 द्वारा शिकायत के सभी बिन्दुओं की विभागीय जाँच में विभागीय सत्यापन करवाने तथा सत्यापन होने के पश्चात् दिनांक 11.02.2016 को श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, अध्यापक एवं श्रीमती सुषमा शर्मा सहायक अध्यापक को नियम विरूद्ध निलंबित करने तथा वरिष्ठ अधिकारियों को निरंतर गुमराह करने के दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी। (ख) विभागीय जाँच अधिकारी द्वारा विभागीय जाँच तथा अपने अभिमत से जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ को दिनांक 06.05.2015 तथा दिनांक 26.03.2018 को अवगत कराने के पश्चात भी द्वेषभावना से निलंबन निरस्त द्वेषभावना के कारण नहीं किया गया है? (ग) स्पेशल टॉस्क फोर्स पुलिस भोपाल म.प्र. द्वारा कराई गई जाँच रिपोर्ट की न्यायालय द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ को दिनांक 15.03.2018 को प्रदान करने के पश्चात् भी निलंबन निरस्त नहीं करने के दोषियों पर क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। (घ) विभागीय जाँच रिपोर्ट एवं स्पेशल टॉस्क फोर्स पुलिस भोपाल म.प्र. की जाँच रिपोर्ट में निर्दोष होने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बन निरस्त किया जायेगा स्पष्ट करें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के पत्र दिनांक 19.01.2015 द्वारा सुश्री चित्रा व्यास प्राचार्य शा.क.उ.मा.वि. सारंगपुर जिला राजगढ़ से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है। प्राप्त स्पष्टीकरण पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल से प्राप्त किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शाजापुर के पत्र दिनांक 19.06.2015 द्वारा कलेक्टर राजगढ़ को प्रेषित किये गये पत्र के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर राजगढ़ के आदेशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के आदेश दिनांक 11.02.2016 द्वारा श्री सुभाष शर्मा अध्यापक एवं श्रीमती सुषमा शर्मा सहायक अध्यापिका को निलंबित किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के पत्र क्रमांक/शिक्षा/शिकायत/वि.जाँच/2017693-694, दिनांक 13.02.2017 द्वारा श्री सुभाष शर्मा अध्यापक एवं श्रीमती सुषमा शर्मा सहायक अध्यापक के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है। विभागीय जाँच का पूर्ण प्रतिवेदन विभागीय जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।
प्रदेश विभिन्न फसलों का उत्पादन एवं केन्द्र से प्राप्त राशि
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
79. ( क्र. 425 ) श्री रामनिवास रावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विगत 6 वर्षों के वर्षवार निम्नानुसार आंकड़े दें 1. कुल कृषि भूमि 2. कुल सिंचित भूमि 3. खाद्यान्न उत्पादन 4. दलहनी फसलों का उत्पादन 5. तिलहनी फसलों का उत्पादन 6. प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित फसलों में से किस-किस फसल में वर्ष 2017-18 में उत्पादकता में वृद्धि या कमी हुई? यह कितने प्रतिशत है तथा खाद्यान्न, दलहन, तिलहन की फसलों की उत्पादकता प्रति हेक्टर पिछले 6 वर्षों की वर्षवार बतावें। (ग) क्या शासन की किसानों की कर्ज माफी की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक कर्ज माफी की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? किसानों की कर्ज माफी से प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य में क्या-क्या सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन होंगे? (घ) विगत तीन वित्तीय वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार से नियमानुसार विभिन्न योजनाओं के लिए कुल कितना-कितना केन्द्रांश/अनुदान प्राप्त हुआ तथा कितनी अतिरिक्त मांग वर्षवार की गई तथा मांग के विरूद्ध कितना अतिरिक्त अनुदान प्राप्त हुआ? बतावें। उक्त में से राज्यांश कितना था एवं राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई वर्षवार बतावें। (ड.) भावांतर भुगतान योजना में अनियमितताओं के कितने प्रकरण अभी तक पंजीबद्ध होकर जाँच में हैं? उनकी जानकारी दें। साथ ही बतावें कि उक्त योजना अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में कुल कितना भुगतान हुआ? कितना भुगतान शेष है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अध्यापक संवर्ग के लिए लागू नवीन अंशदान पेंशन योजना
[स्कूल शिक्षा]
80. ( क्र. 426 ) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में नियुक्त अध्यापक संवर्ग के लिए नवीन पेंशन योजना लागू है? यदि हाँ, तो उक्त योजना लागू होने के दिनांक से माह मई 2018 तक कितनी राशि अध्यापकों के वेतन से एवं कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा नोडल एजेंसी को दी जाना थी? अभी तक कितनी राशि अध्यापकों के वेतन से एवं कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है एवं कब तक की? कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा कब से नोडल एजेंसी को प्रदाय नहीं की है एवं क्यों? शेष राशि कब तक प्रदाय कर दी जावेगी? राज्य सरकार द्वारा अपनी राशि में जमा करने में विलंब से अध्यापकों को हुए ब्याज नुकसान की क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नवीन पेंशन योजना में जमा राशि में से आवश्यकता पड़ने पर राशि आहरित करने के नियम शासन द्वारा बनाए गए हैं? यदि हाँ, तो कितनी राशि आहरित की जा सकती है एवं इसके लिए जारी आदेशों/निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) यदि नहीं, तो क्या शासन नवीन पेंशन योजना में जमा राशि में से आवश्यकता पड़ने पर राशि आहरित करने के नियम बनाकर प्रान खातों में जमा नवीन पेंशन योजना की राशि आहरित करने के नियम बनाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। अध्यापक संवर्ग के लिये अंशदायी पेंशन योजना दिनांक 01.04.2011 से प्रभावशील है। योजनान्तर्गत वेतन भत्ते की 10 प्रतिशत राशि अध्यापकों का अंशदान के रूप में तथा समतुल्य 10 प्रतिशत राशि नियोक्ता अंशदान के रूप में जमा कराये जाने की व्यवस्था है। योजना प्रभावशील होने के दिनांक से दिनांक 31.05.2018 तक दोनो अंशदान की कुल राशि 44,40,72,15,304 (चवालीस अरब चालीस करोड़ बहत्तर लाख पन्द्रह हजार तीन सौ चार रूपये) नोडल एजेन्सी एन.एस.डी.एल. को अंतरित की गई है। इस अवधि की शेष राशि लगभग 3,20,39,84,244 (तीन अरब बीस करोड़ उन्चालीस लाख चौरासी हजार दो सौ चवालीस रूपये) प्रशासकीय औपचारिकताऐं की पूर्ति उपरांत अंतरित की जा सकेगी। योजनान्तर्गत अंशदान की कटौती, संकलन एवं समतुल्य अंशदान का प्रेषण प्रत्येक माह समादित की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। अभिदाता द्वारा जमा की गई राशि का अंशदान की राशि का 25 प्रतिशत आहरण किया जा सकता है। आदेश/निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निरस्त परिपत्र की गलत कार्यवाही को निरस्त कर वर्तमान लागू करने
[स्कूल शिक्षा]
81. ( क्र. 435 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय में पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की नस्ती पंजी क्रमांक 2038/2017/20-4 में सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का नवीन परिपत्र क्रमांक सी/6-3/2010/3 एक भोपाल दिनांक 15 फरवरी, 2010 की छाया प्रति परिशिष्ट-ए- पाँच पृष्ठ 18 पर संलग्न कर इस परिपत्र दिनांक 15 फरवरी, 2010 को संदर्भित कर एक परिपत्र में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत किया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) अनुसार नवीन परिपत्र के संदर्भित सामान्य प्रशासन विभाग का पूर्व का परिपत्र सी-06/12/99/3 एक भोपाल दिनांक 20 जनवरी, 2010 को प्रथम लाइन में उल्लेखित कर निरस्त किया जा चुका है यदि हाँ, तो क्यों? (ग) उक्त पुनर्विलोकन पंजी क्रमांक 2038/2017/20-4 में उक्त सामान्य प्रशासन विभाग के निरस्त पूर्व के उक्त परिपत्र आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2000 के तहत पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक 31-10-2017, 3-8-2017 अमान्य किए जाने की गलत कार्यवाही कराए जाने वाले कर्मचारी और अधिकारी को दंडित कराए जाने की कार्यवाही की जाएगी यदि हाँ, तो कब तक? (घ) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र आदेश क्रमांक सी-06-12/99/3/एक, दिनांक 20-01- 2000 निरस्त के तहत अमान्य किए गए पंजी क्रमांक 2038/2017/20-4 के पुनर्विलोकन पर प्रभावी परिपत्र क्रमांक सी-6-3/2010/3/एक, भोपाल दिनांक 15/02/2010 में निहित निर्देशों के तहत कार्यवाही तब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उनके परिपत्र दिनांक 20.01.2000 को उनके ही ज्ञाप दिनांक 15.02.2010 द्वारा निरस्त किया गया है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) श्री काशीप्रसाद साहू, सहायक शिक्षक, शास.प्राथमिक शाला, हटवारा जिला छतरपुर को मान. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला छतरपुर द्वारा न्यायालयीन/आपराधिक प्रकरण क्र. 546/04 में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2005 में धारा 506 भाग-2 में छः माह का सश्रम कारावास एवं रू. 200/- के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरूप लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश दिनांक 31.12. 2005 द्वारा सेवा से पृथक किया गया। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री साहू द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी। विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2006 द्वारा उक्त अपील अमान्य की गई। श्री साहू द्वारा पुनः दिनांक 05.07.2010 एवं 17.10.2011 को प्रस्तुत अपील को विभागीय आदेश दिनांक 06.09.2012 द्वारा अमान्य की गई। उक्त विभागीय आदेशों के विरूद्ध श्री साहू द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक 03.08.2017 इस विभाग में प्रस्तुत किया गया जिसे म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 29 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अमान्य किया गया किंतु पुनः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 15.02.2010 को संज्ञान में लेते हुए अभ्यावेदन दिनांक 03.08.2017 के निराकरण के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सहकारी सोसायटी का निर्वाचन
[सहकारिता]
82. ( क्र. 436 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं से निर्वाचित कर अन्य संस्थाओं में भेजे गए प्रतिनिधि एवं संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने एवं संस्था अधिक्रमित होने पर प्रतिनिधि का धारित पद भी समाप्त हो जाता है? (ख) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत जिन संस्थाओं से निर्वाचित कर अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधि भेजे जाते हैं उन संस्था की आमसभा न होने तक वैधानिक स्थिति क्या है? क्या उक्त प्रतिनिधि निर्वाचन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं या नहीं? यदि हाँ, तो नियम निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावे? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो क्या जिला छतरपुर में जिन संस्थाओं में प्रतिनिधि भेजे गए उन प्रतिनिधि ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर में आमसभा के पूर्व ही संस्था का कार्यकाल पूर्ण एवं संस्था को अधिक्रमित कर लिया गया था? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार यदि हाँ, तो फिर क्यों जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर में निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) प्रतिनिधियों का कार्यकाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48-बी/ख, धारा 49 (7-क) (डी/घ) के प्रावधान से नियंत्रित होता है, शेष प्रश्न विधिक निर्वचन से संबंधित है। (ख) प्रश्न विधिक निर्वचन से संबंधित है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के अनुसार। (घ) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा W.A.243/18 में पारित आदेश दिनांक 02.04.2018 के अनुक्रम में।
शालाओं के भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
83. ( क्र. 444 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्द्र रीवा जिला रीवा द्वारा अपने पत्र क्र. 4484 दिनांक 15.11.2016 से प्रश्नकर्ता के विकासखण्ड मऊगंज अंतर्गत शालाओं में भवन न होने के लेख पर प्रतिवेदन से अवगत कराया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक की स्थिति से संपूर्ण बिन्दुओं पर अवगत करावें। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा द्वारा अपने पत्र क्र. 775 दिनांक 03.12.2016 द्वारा प्रश्नकर्ता को प्रेषक सम्बोधन में भवन विहीन स्कूल में भवन स्वीकृत करने की ओर ध्यान आकर्षित कराने बाबत् विषय पर प्रश्न दिनांक तक की स्थिति से संपूर्ण बिंदुओं पर अवगत करावें। (ग) क्या जिला शिक्षा केन्द्र रीवा के पत्र क्र. 6893 दिनांक 30.10.2017 द्वारा समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक एवं समस्त उपयंत्री जिला रीवा को वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 के संबंध में तीन बिंदुओं का पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के तीन बिंदुओं की कार्ययोजना के संपूर्ण अभिलेख उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के प्रकाश में सरकार द्वारा कितना-कितना बजट उपलब्ध कराया गया? नहीं कराया गया तो क्यों? यदि कराया जावेगा तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। (ख) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। शासकीय हाईस्कूल प्रतापगंज के भवन निर्माण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के पत्र क्र. लो.शि.सं./आरएमएसए/2017/1137, दिनांक 02.06.2017 द्वारा राशि रूपये 88.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। शासकीय हाईस्कूल तिलया वर्तमान में स्वभवन विहीन है, जो माध्यमिक शाला के भवन में संचालित है। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर है। (घ) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के भवन निर्माण हेतु राशि रू. 24.18 लाख उपलब्ध कराया गया है। उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के कार्यों के लिये प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2017-18 में भारत सरकार को प्रेषित किये गये है। स्वीकृति अप्राप्त है। उत्तरांश ग के प्रकाश में शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के कार्यों के लिये प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018-19 में भारत सरकार को प्रेषित किये गये है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर बजट उपलब्ध कराया जा सकेगा। शासकीय हाईस्कूल प्रतापगंज हेतु भारत सरकार से राशि रूपये 88.00 लाख प्रति भवन के मान से उपलब्ध कराई गई है। शासकीय हाईस्कूल तिलया के लिये भवन स्वीकृत न होने से राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अनियमितता पर कार्यवाही
[लोक निर्माण]
84. ( क्र. 448 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम अंतर्गत म.प्र. में NDB वित्त पोषित कितने मार्ग निर्माणाधीन हैं? इन मार्गों पर सुपरवीजन हेतु कौन-कौन कम्पनी कब से कंसलटेंट है? (ख) क्या सभी कंसलटेंट कम्पनियों द्वारा अनुबंधानुसार स्टॉफ मोबीलाईन कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कार्यरत स्टॉफ की CV कब-कब प्राप्त हुई एवं कब स्वीकृति की गई? यदि कंसलटेंट द्वारा पूर्ण स्टॉफ नियुक्त नहीं किया गया तो विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है? क्या विभाग द्वारा स्वीकृति CV में प्रदत्त दस्तावेजों, शैक्षणिक योग्यता आदि का सत्यापन करवाया है? सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। (ग) एन.डी.बी. परियोजनाओं में नियुक्त कंसलटेंट कम्पनी/स्टॉफ के विरूद्ध कार्य या प्रशासकीय अनियमितता संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उन शिकायतों पर कंसलटेंट/स्टॉफ के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं? दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें। क्या शिकायत प्राप्त हुई है, जिन्हें अलग-अलग स्थानों पर से तनख्वाह प्राप्त हो रही है? (घ) क्या प्रश्नांश (ख) एवं (ग) की अनियमितताओं से असक्षम योग्यता विहीन एवं प्रोफेशनल स्टॉफ न होने से कार्यों की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? इसके लिए कौन अधिकारी कम्पनी जिम्मेदार है? यदि कार्य स्थल पर सक्षम इंजीनियर न हो तो कार्य की गुणवत्ता/टेस्ट आदि जूनियर स्टॉफ आदि से करवाये जाने पर घोर वित्तीय अनियमितता के लिए कौन कंसलटेंट/अधिकारी जिम्मेदार है? उन पर क्या कार्यवाही की गई है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। पूर्ण स्टॉफ नियुक्त नहीं करने पर नोटिस जारी किए गए है। निगम द्वारा सी.व्ही. में प्रदत्त दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान किया गया है, सत्यापन नहीं करवाया गया है अत: सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ, कुल 3 नग शिकायत प्राप्त हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 1 अनुसार है। जी हाँ। (घ) जी नहीं। प्रश्नोत्तर (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
विधानसभावार भावांतर योजना की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
85. ( क्र. 449 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर एवं उज्जैन संभाग में विधानसभा क्षेत्रवार भावांतर योजना के तहत खरीफ 2017 एवं रबी 2018 में किन-किन फसलों के लिए कितनी-कितनी राशि का भुगतान कितने कृषकों को किया गया? कृषक संख्या फसल, नाम, राशि की जानकारी खरीफ एवं रबी के संदर्भ में पृथक-पृथक देवें। (ख) उपरोक्त में प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि का भुगतान शेष है? कृषक संख्या राशि सहित तहसीलवार जानकारी देवें? भुगतान कब तक होगा? (ग) इन्दौर एवं उज्जैन संभाग में विधानसभा क्षेत्रवार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2016 रबी 2016-17 खरीफ 2016 - रबी 2017-18 के तहत कितनी प्रीमियम राशि कितने किसानों से ली गई? कृषक संख्या प्रीमियम राशि की जानकारी देवें। (घ) प्रश्न (ग) अनुसार कितनी बीमा क्लेम राशि का वितरण किया गया, कितनी शेष है की जानकारी कृषकवार राशिवार खरीफ रबी अनुसार वर्षवार वितरण/शेष राशि के रूप में देवें। बीमा क्लेम भुगतान में विलम्ब के लिए जो पत्र शासन ने बीमा कम्पनियों को लिखे उनकी छायाप्रतियां देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
हितग्राहीमूलक योजनाओं के संबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
86. ( क्र. 452 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कृषि विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हितग्राहीमूलक योजनाओं में कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? वर्ष वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा हितग्राही किसान को जातिवार लाभान्वित किया गया है। क्या अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को योजनाओं का लाभ दिया गया है। यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त अवधि में विभिन्न योजनाओं में आरक्षण के आधार पर पात्र अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को लाभ दिया गया है यदि हाँ, तो वर्गवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) क्या पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आरक्षित वर्ग के किसानों को मिलने वाली हितग्राही मूलक एवं सामूहिक योजनाओं का लाभ अन्य वर्ग को दे दिया गया है? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) विभिन्न योजनाओं में वर्गवार प्राप्त आवंटन के आधार पर पात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को लाभांवित किया गया है तथा पिछड़ा वर्ग के कृषकों हेतु पृथक से आवंटन प्राप्त न होने के कारण सामान्य मद से ही लाभांवित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जी नहीं। अनूपपुर जिलें में पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वर्ग के किसानों को मिलने वाली हितग्राही मूलक एवं सामूहिक योजनाओं का लाभ अन्य वर्ग को नहीं दिया गया है।
सड़क/पुल-पुलिया का निर्माण
[लोक निर्माण]
87. ( क्र. 453 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर की पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक कितने सड़क मार्ग/सेतु/पुल-पुलिया पूर्ण हुये, कितने निर्माणधीन हैं, कितनों का कार्य प्रचलन में है. प्रत्येक कार्य की स्वीकृत राशि, ठेकेदारों के नाम, कार्य आदेश जारी होने का दिनांक, कार्य पूर्ण होने के दिनांक सहित जानकारी दी जावे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जो सड़के मार्ग/सेतु/पुल पुलिया अपूर्ण हैं उनकी निर्माण एजेंसी एवं तकनीकी अधिकारी का पद नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अपूर्ण सड़क मार्ग/सेतु/पुल पुलिया के संचालन हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई कब तक इन सड़क मार्ग/सेतु/पुलिया को पूर्ण करके प्रारंभ कर दिया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है।
सीबर लाईन आदि विकास कार्य नहीं कराये जाने
[सहकारिता]
88. ( क्र. 458 ) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत 3 वर्षों में लावण्य गुरूकुल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के अनामिका नगर (शाहपुरा) भोपाल में क्षतिग्रस्त सीबर लाईन की मरम्मत कराने व अन्य विकास कार्य कराने संबंधी शिकायत रहवासियों द्वारा उपायुक्त सहकारिता, भोपाल सहित समिति को की गई है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई सीबर लाईन की मरम्मत कार्य न के लिये उत्तरदायी कौन है? (ख) क्या समिति द्वारा विकसित उक्त सोसायटी को नगर निगम को नहीं सौंपने से रहवासियों को नल कनेक्शन व साफ-सफाई की सुविधा नहीं मिल रही है? यह समिति नगर निगम को कब तक सौंप दी जायेगी? (ग) क्या समिति द्वारा बनाये सेफ्टिक टेंक हेतु डाली गयी सीबर लाईन के ऊपर से ही समिति की बिना अनुमति के शालीमार एन्क्लेव व सागर परिसर के लिये डाली गयी अनाधिकृत जल प्रदाय लाईन से समिति की सीबर लाईन क्षतिग्रस्त हो गयी है? शालीमार एन्क्लेव व सागर परिसर के रहवासियों द्वारा न तो क्षतिग्रस्त सीबर ठीक करायी जा रही न ही समिति को ठीक कराने दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है तथा कब तक क्षतिग्रस्त सीबर लाईन ठीक करा दी जावेगी।
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। क्षतिग्रस्त सीवर लाईन मरम्मत का कार्य एवं अन्य विकास कार्य संस्था के सदस्यों से प्राप्त होने वाले मासिक रख-रखाव शुल्क से किया जाता है, संस्था के सदस्यों द्वारा मासिक रख-रखाव शुल्क का नियमित भुगतान नहीं किये जाने से क्षतिग्रस्त सीवर लाईन के सुधार का कार्य नहीं हुआ है। (ख) सहकारी समिति द्वारा विकसित उक्त कालोनी में नगर पालिका निगम, भोपाल द्वारा पूर्व में नल कनेक्शन दिये गये है। संस्था द्वारा नगर पालिका निगम की शर्तों एवं निर्धारित शुल्क अदायगी के उपरान्त ही कालोनी को नगर पालिका निगम को हस्तांतरण की कार्यवाही की जा सकती है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) नगर पालिका निगम भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त कालोनी सहकारी समिति द्वारा विकसित की गई है, जो नगर पालिका निगम भोपाल को हस्तांतरित नहीं है। नगर पालिका निगम को हस्तांतरित नहीं होने वाली कालोनी में सीवर लाईन से संबंधित मरम्मत कार्य, नगर पालिका निगम भोपाल द्वारा नहीं कराये जाते है। उक्त कालोनी की क्षतिग्रस्त सीवर लाईन का सुधार कार्य कालोनी की समिति द्वारा ही कराया जा सकता है। नगर पालिका निगम द्वारा अनाधिकृत रूप से जल प्रदाय लाईन बिछाते समय सीवर लाईन क्षतिग्रस्त हुई है यह कहना सही नहीं है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
कृषक सम्मेलनों का आयोजन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
89. ( क्र. 459 ) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के अंतर्गत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कृषि विभाग द्वारा किसानों के कल्याण हेतु कौन-कौन से कार्यक्रम आयोजित किये गये? उनके लिए कितनी राशि का बजट प्रावधान था एवं कितनी राशि व्यय की गई? प्रचार-प्रसार में व्यय की गई राशि की जानकारी पृथक से दर्शाते हुये विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध कराई जाये? (ख) अटेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत उल्लेखित अवधि में कितने कृषकों को फसल बीमा योजना में शामिल किया गया था? किस बीमा कंपनी को कितनी फसल बीमा की राशि का प्रीमियम शासन स्तर से उपलब्ध कराया गया? फसल बीमा का कितना मुआवजा उल्लेखित अवधि में दिया गया? (ग) अटेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आलोच्य अवधि में क्या कुछ ऐसे भी गांव थे जिन्हें फसल बीमा के कबरेज से छोड़ दिया गया था और प्राकृतिक प्रकोप से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के मुआवजा का कोई लाभ इन ग्रामों के किसानों को नहीं मिल सका? इसके लिये दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) भिण्ड जिले के अंतर्गत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कृषि विभाग द्वारा जिला स्तर पर कृषक सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसके लिये वर्ष 2017-18 में 415000/- रूपये बजट का प्रावधान था, जिसमें से राशि 415000/- रूपये व्यय की गई, इसमें से प्रचार-प्रसार पर 111728/- रूपये का जिला स्तर से व्यय किया गया है। वर्ष 2018-19 में कृषक सम्मेलनों का आयोजन किया गया। जिसमें 20.00 लाख बजट प्रावधान था, उसमें से अभी तक राशि रू. 863046/- रूपये व्यय की गई है। जिसमें प्रचार-प्रसार पर जिला स्तर पर 122250/- रूपये राशि व्यय की गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) अटेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 की बीमित कृषकों एवं प्रीमियम राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। खरीफ 2017 के दावों का भुगतान बीमा कंपनी स्तर पर प्रक्रियाधीन है तथा रबी 2017-18 के लिये फसल कटाई प्रयोगों के आंकड़े 30 जून, 2018 को प्राप्त होने के पश्चात अंतिम दावों की गणना की जावेगी। (ग) अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक दिनांक 17.10.17 में लिये निर्णय अनुसार अधिसूचित होने से छूटे। अटेर विधानसभा के 34 हल्कों में मुख्यत: बाजरा फसल अधिसूचित होना प्रस्तावित थी। उक्त फसल के दावे बनने की संभावना कम होने से बीमा आवरण होने से छोड दिया गया था। कृषकों से लिये गये प्रीमियम को बैंकों द्वारा वापस करने की कार्यवाही की गई है।
वर्ष 2013 से माध्यमिक स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
90. ( क्र. 469 ) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2013 से माध्यमिक स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन एवं हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किए गए एवं तत्संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा कितने-कितने प्रस्ताव प्रस्तावित किए गये, कितने स्वीकृत किए, कितने शेष हैं, शेष के क्या कारण हैं, इन्हें कब तक स्वीकृत किया जायेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के उक्त स्कूलों के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचीवार जानकारी दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत माध्यमिक से हाई स्कूल में 04 ( लेपा, लोहारी, खड़कवानी, अहिरधामनोद ) एवं हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी में 01 (अघावन) उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें से माध्य.विद्या. लोहारी का हाईस्कूल में एवं हाईस्कूल अघावन का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन के आदेश विभाग द्वारा दिनांक 23.05.2018 को जारी किये गये। वर्ष 2017-18 में उन्नयन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। सीमित वित्तीय संसाधनों की वजह से, सीमित संख्या में ही शालाओं का उन्नयन संभव हो पाता है। वर्ष 2018-19 में शालाओं का उन्नयन बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
किसानों का कर्ज माफ नहीं किए जाने के संबंध में
[सहकारिता]
91. ( क्र. 482 ) श्री सचिन यादव : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में किसानों का कर्ज माफ करने के आदेश क्यों जारी नहीं किए जा रहे हैं? (ख) क्या कर्ज माफी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही पर विचार किया गया है तो तत्संबंध में जानकारी दें? (ग) कर्ज से किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में कौन-कौन से कदम उठाए गए? (घ) किसानों, संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं संबंधित मंत्री को किसानों की फसल खरीदी के समय उपज के सही दाम एवं हो रही अनियमितताओं के संबंध में कितनी-कितनी शिकायतें विगत 5 वर्षों में प्राप्त हुई एवं उस पर प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही की गई जानकारी दें?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) कालातीत बकायादार कृषकों को उनके ऋण के दायित्व से राहत देने हेतु "मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना" लागू की गई है जिसमें कृषक के द्वारा आधा मूलधन जमा किये जाने पर संपूर्ण ब्याज माफ किये जाने का प्रावधान है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) राज्य शासन द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण जिसमें किसान पर ब्याज का कोई भार नहीं पड़ता, प्राकृतिक आपदा से फसल के प्रभावित होने पर किसान के अल्पावधि ऋण को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित किया जाता है और इस प्रकार के मध्यावधि परिवर्तित ऋण को भी शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी उपलब्ध कराया जाता है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान करने के लिये समर्थन मूल्य पर खाद्यानों का उपार्जन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भावान्तर भुगतान योजना भी चालू की गई है जिससे किसानों को अपनी फसल पर समुचित मूल्य प्राप्त हो रहा है। (घ) दो शिकायत। एक शिकायत में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है तथा एक अन्य शिकायत में प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन
[स्कूल शिक्षा]
92. ( क्र. 487 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन शासन द्वारा किया जा रहा है? क्या शिक्षाकर्मियों संविदा शिक्षकों एवं गुरुजियों की शिक्षा विभाग में नियुक्ति दिनांक से संविलियन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावे? क्या संविलियन किए गए इन कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान दिया जावेगा? यदि हाँ, तो आदेश कब तक जारी कर दिए जाएंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान का एरियर्स दिया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यरत कर्मचारी अधिकतम कितने वर्षों से विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? क्या शिक्षा विभाग में इनकी पूर्व की सेवाओं को भी सम्मिलित कर मान्य किया जावेगा? (घ) अध्यापक संवर्ग के गठन से कब तक जिन संवर्गीय कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं मिल सकती है? क्या अनुकंपा नियुक्ति के नियमों का सरलीकरण कर सभी के अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (ड.) क्या शिक्षा विभाग में पूर्व से कार्यरत नियमित संवर्ग के कर्मचारियों को उनके वेतनमान के अनुरूप पदनाम या प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो आदेश कब तक प्रसारित होंगे? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। मंत्री-परिषद् से अनुमोदन उपरांत नियम बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है। जी नहीं। दिनांक 01.07.2018 से सातवां वेतनमान देय होगा। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) यह सेवा दिनांक 01.07.2018 से प्रभावशाली होगी। शेषांश का संबंध सामान्य प्रशासन विभाग से है। (ड.) शिक्षा विभाग में पूर्व से कार्यरत नियमित संवर्ग के कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार लाभ दिया जाता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रबी विपणन वर्ष 2018-19 में सरकारी संस्थाओं के उपार्जन
[सहकारिता]
93. ( क्र. 488 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कौन-कौन सरकारी संस्थाओं द्वारा कितना-कितना गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसों का उर्पाजन किया गया संस्थावार, जिन्सवार विवरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) उपार्जन में संस्था ने किस पल्लेदार एवं किस तुलावटी हेतु कितना भुगतान किया? यह राशि संस्था के खाते में कब आहरित की? तिथिवार विवरण दें? (ग) प्रश्नांश (क) उपार्जन के विषय में कौन शिकायत किसकी कब, सहकारिता खाद्य, राजस्व या अन्य जगह प्राप्त हुई? किसके द्वारा जाँच की गई? क्या निराकरण हुआ? (घ) उपार्जन कार्य में कौन-कौन भुगतान किसानों से किसने नगद प्राप्त किए बताएं? उपार्जन कार्य में किसानों के प्रति बोरी 7-8 रुपये संस्था द्वारा लिया जाना वैधानिक है? यदि नहीं, तो किसानों से ली जाने वाली अवैध निकासी के लिए दोषी कौन है? दोषियों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी? तिथिवार कार्यवाहीवार विवरण दें?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) उपार्जन कार्य में कोई राशि किसानों से लेना प्रमाणित नहीं पाई गई, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कीटनाशक दवाओं के लायसेंस
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
94. ( क्र. 495 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र महिदपुर एवं खाचरौद में दिनांक 01.01.14 से 30.05.18 तक उर्वरक, खाद बीज, कीटनाशक दवाई विक्रय की कितनी दुकानों के लायसेंस जारी किए गए या रीव्यू किए गए? विधानसभावार दुकान नामवार वर्षवार स्िथति बतावें। (ख) उपरोक्त फर्मों के टिन नंबर, जी.एस.टी. नंबर भी वर्षवार देवें। इनका प्रश्न दिनांक तक स्टॉक भी देवें। (ग) प्रश्न दिनांक तक किन-किन फर्मों ने आंडिट कराया वर्षवार संख्या बतावें जिन फर्मो द्वारा आंडिट नहीं करवाया गया, उन पर शासन द्वारा कब तक कार्यवाही की जाएगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। फर्मों के आडिट के कार्य की समीक्षा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा नहीं की जाती है।
छात्र-छात्राओं को विभिन्न सुविधायें प्रदान किये जाने
[स्कूल शिक्षा]
95. ( क्र. 498 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा गारंटी योजना आर.टी.ई. के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश पाने वाले गरीब और वंचित समुदाय के सदस्यों का शिक्षण व्यय सरकार उठाती है। पिछले विगत दो वर्षों में सरकार ने इसके लिए कितनी राशि खर्च की है? क्या उक्त राशि संबंधित स्कूलों को मिल चुकी है? अगर नहीं मिली है तो इसका क्या कारण है? (ख) निजी स्कूलों की पुस्तक कापी व यूनिफार्म काफी मंहगी होती है, जिसके पालकों के हजारों रूपये खर्च होते हैं, क्या सरकार सरकारी स्कूल की तरह निजी स्कूलों में आर.टी.ई. के तहत प्रवेश पाने वाले छात्र-छात्रों के लिए नि:शुल्क पुस्तक कापी व यूनिफार्म अन्य शैक्षणिक सामग्रियों की व्यवस्था बनायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) आर.टी.आई. में प्रवेश के लिए आबादी क्षेत्रों का दायरा सड़क मार्ग 01 कि.मी. से 10 कि.मी. दूर तक निर्धारित किया गया है जिसमें आर.टी.ई. के तहत प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रों को स्कूल आना-जाना पड़ता है और मजबूरी में पालकों को काफी रूपये का भुगतान वाहन मालिकों को चुकाना पड़ता है। क्या ऐसे छात्र-छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए सरकार के द्वारा किराया/भत्ता उपलब्ध कराया जायेगा? यदि कराया जायेगा तो कब तक? (घ) सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र पर सरकार कितनी राशि खर्च करती है वही आर.टी.ई. के तहत निजी स्कूल में पड़ने वाले एक छात्र पर सरकार कितनी राशि खर्च करती है? यदि आर.टी.ई. के तहत निजी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र को पुस्तक-कापी व यूनिफार्म सहित अन्य शिक्षण सामग्री सरकार उपलब्ध कराये तो उस पर लगभग कितनी राशि खर्च होगी? क्या सरकार इस बिन्दु पर विचार कर, छात्र-छात्राओं के हित में योजना बनाकर शीघ्र निर्णय लेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के गैर अनुदान एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति अधिनियम में किये गये प्रावधान अनुसार राज्य सरकार द्वारा की जाती है। विगत 2 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु जिलों को क्रमशः राशि रुपये 111.93 करोड़ तथा रुपये 192.87 करोड़ जारी की गयी। नियमानुसार दावा करने वाले पात्र गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। फीस प्रतिपूर्ति न मिलने का कारण स्कूल द्वारा दावा न करना या बच्चों का सत्यापन न हो पाना रहा है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्ष 2016-17 में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र का प्रतिबालक व्यय रूपये 5082.00 आकलित किया गया। फीस प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिबालक रुपये 4419.00 की दर से व्यय किया गया। आर.टी.ई. के तहत निजी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र को पुस्तक कॉपी व यूनिफार्म सहित अन्य शिक्षण सामग्री हेतु प्रतिछात्र रूपये 650.00 राशि खर्च होगी। जी नहीं।
पेंशन की जानकारी के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
96. ( क्र. 499 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2005 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय पेंशन का लाभ दिये जाने का प्रावधान है? अगर हाँ तो क्या वर्ष 2005 के पूर्व नियुक्त अध्यापक संवर्ग कर्मचारियों को विभागीय पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा है तो इसका क्या कारण है? (ख) क्या वर्ष 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिये अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। अगर लागू की गई है तो उक्त योजना के अंतर्गत वेतन के कितने प्रतिशत राशि कर्मचारी एवं कितनी राशि विभाग/शासन द्वारा कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाते में जमा की जा रही है? अगर जमा की जा रही है तो क्या इसका संधारण प्रतिमाह विभाग के द्वारा करते हुए, क्या संबंधित कर्मचारियों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है या नहीं? (ग) परासिया विकासखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग के किन-किन अध्यापकों के वेतन से कितनी राशि की कटौती कर एवं कितनी राशि विभाग के द्वारा एन.पी.एस. खाते में प्रश्न दिनांक तक जमा कराई गई है? विकासखण्ड में कार्यरत अध्यापकों की पृथक-पृथक जानकारी विगत 05 वर्ष की उपलब्ध कराये।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। अध्यापक संवर्ग के लिये दिनांक 01.04.2011 से अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। वर्ष 2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिये अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत कर्मचारियों के मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के योग का 10 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत अंशदान के रूप में शासन भी पेंशन निधि (एन.पी.एस.) में जमा करता है। जमा राशि के संधारण का दायित्व संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन का है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
खरगोन एवं छिन्दवाड़ा में माइक्रो इरीकेशन योजना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
97. ( क्र. 501 ) श्री कमलेश शाह : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन एवं छिन्दवाड़ा में वर्ष 2017-18 में मारक्रो ईरीगेशन योजनान्तर्गत ड्रिंप के किन-किन आशनपत्रों को किन कारणों से निरस्त किया गया विधानसभावार देवे। (ख) उपरोक्त योजना में हितग्राहियों का अनुदान कब-कब, किस-किस कंपनी को कितनी-कितनी राशि किस माध्यम से दी गई? कंपनी नाम अनुदान राशि, दिनांक सहित देवे। (ग) उक्त हितग्राहियों के कार्यादेश संबंधित कंपनियों को किस माध्यम से भेजे गये, यदि यह ऑनलाईन भेजे गये है तो छिदवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र के हितग्राहियों की दिनांकवार सूची देवें।
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) वर्ष 2017-18 में प्रश्नाधीन योजना में खरगोन एवं छिन्दवाड़ा जिले में किसी भी आशय पत्र को निरस्त नहीं किया गया है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) योजना में हितग्राहियों का अनुदान जिला कोषालय के माध्यम से RTGS से भुगतान किया गया है। प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन योजना ऑनलाईन होने से कृषक अंश जमा होते ही कार्य आदेश स्वत: जारी हो जाता है। कृषक तथा कंपनी स्वयं कार्य आदेश ऑनलाईन डाउनलोड कर प्राप्त करते है। प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
सिंचाई योजना का क्रियान्वयन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
98. ( क्र. 502 ) श्री कमलेश शाह : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 में खरगोन जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना/ माईक्रो इरीगेशन योजनांतर्गत ड्रिप अनुदान से लाभान्वित एक हेक्टेयर एवं इससे अधिक रकबे वाले समस्त हितग्राहियों की संख्या बतावें? (ख) उपरोक्त हितग्राहियों के नाम पता, रकबा, फसल, कृषक अंश, कृषक अंश की डी.डी./R.T.G.S नंबर एवं दिनांक सामग्री प्रदायकर्ता कंपनी का नाम, अनुदान राशि सहित विकासखण्डवार देवें? (ग) उक्त समस्त ड्रिप कंपनियों के बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति दवें जिन कंपनियों ने अपने बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किए है उनकी सूची देवें। उन पर क्या कार्यवाही की गई है यदि नहीं, तो कब तक की जाएगी। (घ) प्रश्न (क) अनुसार भगवानपुरा, विधानसभा क्षेत्र के हितग्राहियों के आशत पत्र, दिनांक भौतिक सत्यापन दिनांक की सूची हितग्राहीवार सूची देवें।
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) वर्ष 2017-18 में प्रश्नाधीन योजना में ड्रिप अनुदान से लाभांवित एक हेक्टेयर एवं इससे अधिक रकबे वाले हितग्राहियों की संख्या 784 है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) समस्त ड्रिप कंपनियों ने बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किये गये हैं जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
भावांतर योजना संदर्भ में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
99. ( क्र. 505 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी, खरगोन, झाबुआ जिलों में खरीफ व रबी सीजन में कितने किसानों ने भावांतर योजना में पंजीयन कराया? जिलावार जानकारी पृथक-पृथक दें। (ख) उपरोक्त जिलों में कितने किसानों को कितनी राशि किन फसलों के लिए भुगतान की गई, कितनी भुगतान राशि लंबित है, जिलावार, फसलवार, कृषक संख्या सहित खरीफ, रबी की पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ग) लंबित राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा। (घ) वर्णित तीनों जिलों में ख्ारीफ एवं रबी फसलों में भावांतर राशि क्या तय की गई? जिलावार, फसलवार भावांतर राशि प्रति क्विटंल के हिसाब से पृथक-पृथक बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2017 एवं रबी 2018 भावांतर भुगतान योजना की प्रश्नागत जानकारी क्रमश: जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ख) खरीफ 2017 भावांतर भुगतान योजना में दिनांक 20.02.2018 की स्थिति में भावांतर राशि के भुगतान एवं किसानों की संख्या की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा संबंधी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
100. ( क्र. 506 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में रबी 2016-17, खरीफ 2017 में कितने किसानों से कितनी प्रीमियम राशि ली गई? किसान, संस्था, प्रीमियम राशि की जानकारी तहसीलवार रबी 2016-17, खरीफ 2017 के संदर्भ में पृथक-पृथक देवें। प्रधानमंत्री फसल बीमा के संबंध में बतावें। (ख) इनके समक्ष कितने किसानों को कितना बीमा क्लेम भुगतान किया गया? किसान संख्या बीमा क्लेम भुगतान राशि तहसीलवार देवें। (ग) कितनी बीमा क्लेम राशि का भुगतान शेष है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. द्वारा किया जा रहा है। रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 की प्रावधिक जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 के पूर्ण राज्यांश प्रीमियम का भुगतान बीमा कंपनी को कर दिया गया है। दावों की गणना एवं भुगतान बीमा कंपनी स्तर पर प्रक्रियाधीन है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।
विभाग में रिक्त/स्वीकृत पदों की संख्या
[लोक निर्माण]
101. ( क्र. 516 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग में सहायक यंत्री, उपयंत्री के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं, इनमें से कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के हैं और इनमें से कितने-कितने पद भरे व रिक्त हैं? श्रेणीवार बतावें? (ख) लोक निर्माण विभाग में सहायक यंत्रियों व उपयंत्रियों के कितने-कितने पद स्थायी व अस्थायी हैं? विभाग में कितने सहायक यंत्री व उपयंत्री स्थायी हैं तथा स्थाई श्रेणी के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? (ग) विभाग में स्थायी पदों पर सहायक यंत्रियों व उपयंत्रियों का स्थायीकरण कब से नहीं किया गया है दिनांक व वर्ष सहित बतावें? कब तक सहायक यंत्रियों, उपयंत्रियों का स्थायी पदों के विरूद्ध स्थायीकरण कर दिया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक यंत्री (सिविल) के 540 (प्रतिनियुक्ति रक्षित सहित), सहायक यंत्री (वि/यां.) के 109, उपयंत्री (सिविल) के 1421 तथा उपयंत्री (वि/यां.) के 303 पद स्वीकृत हैं। भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) संलग्न परिशिष्ट में सभी दर्शाये गये पद स्थायी श्रेणी के पद हैं। वर्तमान में विभाग में कार्यरत सभी सहायक यंत्री एवं उपयंत्री अस्थाई हैं। सहायक यंत्री (सिविल) संवर्ग में 73, उपयंत्री (सिविल) संवर्ग में 151 एवं उपयंत्री (वि/यां.) संवर्ग में 33 अधिकारी/कर्मचारियों के संबंध में स्थायी योग्यता प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। सहायक यंत्री (सिविल) श्रेणी में अंतिम बार दिनांक 1/1/2001 एवं उपयंत्री (सिविल) श्रेणी में दिनांक 29/12/1995 को अंतिम बार स्थाईकरण किया गया था। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार। वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
शिक्षा पाठ्यक्रम में जीवन परिचय जोड़े जाना
[स्कूल शिक्षा]
102. ( क्र. 517 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के शिक्षा पाठ्यक्रम में महापुरूषों/संतों आदि का जीवन परिचय शामिल किये जाने के क्या मापदण्ड है? (ख) वर्तमान में किन-किन का जीवन परिचय सम्मिलित किये जाने हेतु प्रकरण लंबित है? कब से किन कारणों से लंबित है? (ग) कहाँ तक जीवन परिचय सम्मिलित किये जाने की संभावना है। (घ) विगत पाँच वर्षों में इस हेतु कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं उसमें से किस-किस का जीवन परिचय सम्मिलित किया गया है? पूर्ण ब्यौरा दें। कौन-कौन से किन-किन कारणों से सम्मिलित नहीं किये गये? प्रकरणवार जानकारी दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) मध्यप्रदेश के शिक्षा पाठ्यक्रम में किसी भी विषय वस्तु/सामग्री को सम्मिलित करने हेतु म.प्र. शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम 1973 के नियम 1974 द्वारा गठित म.प्र. पाठ्यपुस्तक स्थाई समिति अधिकृत है। (ख) भगवान परशुराम के जीवन परिचय संबंधी प्रकरण लंबित है जो कि आगामी पाठ्यपुस्तक स्थाई समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। (ग) प्रकरण पर म.प्र. पाठ्यपुस्तक स्थाई समिति की अनुशंसा पर निर्भर करेगा। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण
[लोक निर्माण]
103. ( क्र. 761 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र केवलारी अंतर्गत लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत कितने उच्च स्तरीय पुल स्वीकृत हैं? स्वीकृति दिनांक, कार्य पूर्णता दिनांक एवं स्वीकृत राशि का विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत पुलों के निर्माण में विलंब का क्या कारण है? छपारा जोन मार्ग पर चमरया नाला में उच्च स्तरीय पुल निर्माण में विलंब का क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत पुलों के निर्माण का अनुबंध किस-किस कंपनी के साथ किया गया है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) 10 नग। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
6वें वेतनमान निर्धारण का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
104. ( क्र. 762 ) श्री रजनीश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अध्यापक संवर्ग को 6वें वेतनमान निर्धारण में पूर्व से ग्रीन कार्ड का लाभ मिलना था? यदि हाँ, तो इसे क्यों समाप्त कर दिया गया? (ख) क्या पदोन्नति उपरांत पदोन्नत कर्मचारी को राज्य शासन की नीति अनुसार धारा 22 D के तहत इंक्रीमेंट का लाभ देकर नवीन संस्था में पदस्थापना की जाती है? यदि हाँ, तो नवीन वेतन निर्धारण में 1 वेतन वृद्धि का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? (ग) अध्यापक संवर्ग के वेतन निर्धारण में 6 से 9 माह की अवधि अधिक होने पर 1 वेतन वृद्धि क्यों नहीं दी जा रही है? जबकि शासन द्वारा 6 माह से अधिक की सेवा होने पर 1 वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है स्पष्ट करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) ग्रीन कार्ड की वेतनवृद्धि आगामी वेतन निर्धारण में मर्ज हो जाती है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) पदोन्नति होने पर 6वें वेतनमान के निर्देशानुसार वेतन वृद्धि दिये जाने का प्रावधान है। (ग) वेतन निर्धारण वित्त विभाग के अनुमोदन उपरांत जारी आदेश अनुसार किया जा रहा है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सर्वशिक्षा अभियान के डीपीसी का प्रभार अयोग्य हाईस्कूल प्राचार्य से हटाये जाने
[स्कूल शिक्षा]
105. ( क्र. 1057 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिला भारत सरकार के सर्वे में अत्यंत पिछड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था नियमानुसार संचालित नहीं होने के कारण पिछड़ा है? (ख) ''क'' यदि हाँ, तो गुना जिले में जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र का प्रभार अयोग्य हाईस्कूल प्राचार्य को दिया गया, क्या उक्त पद का प्रभार किसी हायर सेकेण्ड्री प्राचार्य, जो कि गुना जिले में 10 की संख्या होने के उपरांत न्यून पद धारित योग्यता की अनदेखी करते हुये क्यों दिया गया? जिसके कारण शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है, क्या दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? (ग) अभी तक गुना जिले की निजी आयोग की कई बार वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बैठकों में उक्त अयोग्य हाईस्कूल प्राचार्य के प्रभार हेतु कोई ध्यान दिया है, यदि नहीं, तो क्यो? (घ) उक्त प्रभार स्थानीय स्तर व्यक्ति विशेष के होने से योग्यता की अनदेखी करने वाले अधिकारी पर कार्यवाही कर वरिष्ठ हायर सेकण्ड्री प्राचार्य को दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) नीति आयोग द्वारा बच्चों का शैक्षणिक स्तर, शाला में निरंतर उपस्थिति तथा शाला स्तर पर पेयजल, शौचालय आदि अपर्याप्त होने के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में जिले को प्रदेश के 08 जिलों को देश के आकांक्षी जिलों में सम्मिलित किया गया है। (ख) गुना जिले में जिला परियोजना समन्वय का पद 12.07.2016 से रिक्त है। इस रिक्त पद का प्रभार जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक पद पर कार्यरत श्री आशीष टांटीया (मूल पद प्राचार्य हाई स्कूल) को दिया गया है। श्री टांटीया को अतिरिक्त प्रभार देने से विभागीय गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने जैसी स्थिति नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) नीति आयोग के परिप्रेक्ष्य में समय-समय पर आयोजित बैठकों में श्री टांटीया का कार्य संतोषजनक होने से प्रश्नांकित अतिरिक्त प्रभार के संबंध में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं उत्पन्न हुई है। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार योग्यताधारी व्यक्ति को ही प्रभार दिया गया है। अतः शेषांश अनुसार कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
पाँचो बी.आर.सी. कार्यालय में अयोग्य अधिकारियों का प्रभार हटाने
[स्कूल शिक्षा]
106. ( क्र. 1058 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्य गुना जिले के सर्वशिक्षा अभियान में पाँच बी.आर.सी. के पद स्वीकृत हैं? हाँ तो क्या सभी विकासखण्डों में पात्रता अनुसार बी.आर.सी. पदस्थ हैं नहीं तो क्यों? क्या उक्त अयोग्य व्यक्तियों के प्रभार के कारण शिक्षा जगत की संस्थाओं के छात्र-छात्राओं पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है जिसके कारण जिला पिछड़ा है? (ख) क्या उक्त अयोग्य बी.आर.सी. के प्रभार हटाया जाकर वरिष्ठ अधिकारी जो योग्य हों, उनको नियमानुसार प्रभार दिया जावेगा? यदि दिया जावेगा तो कब तक? (ग) नियम विरूद्ध बनाये गये बी.आर.सी. के प्रभार तत्काल समाप्त किये जाकर योग्यता को दरकिनार करने वाले सक्षम अधिकारी पर कार्यवाही की जावेगी? शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में उक्त गंभीर अनियमितताओं को समाप्त किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। बी.आर.सी.सी. का पद रिक्त रहने से कार्य प्रभावित न हो इस दृष्टि से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी लोक सेवकों में से आवश्यकता सह उपयोगिता के आधार पर अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उक्त बी.आर.सी.सी. के प्रभार के कारण शिक्षा जगत की संस्थाओं के छात्र-छात्राओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार रिक्त पदों पर योग्यता सह उपयोगिता के आधार पर पद पूर्ति न होने तक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार प्रभार दिया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।