मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्‍नोत्तर-सूची
फरवरी, 2024 सत्र


सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2024


भाग-1
तारांकित प्रश्‍नोत्तर



मेडिकल कॉलेज का भवन निर्माण

[चिकित्सा शिक्षा]

1. ( *क्र. 1293 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्‍वीकृति दी जा चुकी है? कृपया ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदान करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर यह भी बताएं कि मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत हुई है? प्रश्‍न दिनांक तक भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा एवं जिले से भूमि आवंटन हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जा चुकी है? कृपया अद्यतन स्थिति से अवगत कराएं एवं संपूर्ण कार्यवाही का विवरण प्रदान करें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि प्रश्‍न दिनांक तक भूमि आवंटन न होने के क्‍या-क्‍या कारण हैं? मवई के पास की भूमि पर मेडिकल कॉलेज भवन बनेगा तो किस स्‍थान पर भवन बनने से जिले की जनता को अधिक लाभ होगा? कृपया कारण सहित संपूर्ण जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कब तक मेडिकल कॉलेज का भवन निर्माण कार्य स्‍वीकृत राशि से प्रारंभ हो जायेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। टीकमगढ़ जिले में चिकित्‍सा महाविद्यालय खोले जाने की सैद्धांतिक सहमति दी गई हैजानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश '' अनुसार। मेडिकल कॉलेज हेतु आवंटित भूमि पर माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक 29472/2023 विचाराधीन है। माननीय उच्‍च न्‍यायालय के पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 द्वारा कलेक्‍टर के आदेश दिनांक 08.09.2023 को स्‍थगित रखा है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश '' एवं '' के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "एक"

ओला पीड़ित किसानों को राहत राशि का वितरण

[राजस्व]

2. ( *क्र. 289 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) क्या जिला रीवा के जनपद पंचायत जवा राजस्व तहसील जवा वृत्त अतरैला के अधीन ग्रामों में वर्ष 2023 के माह मार्च-अप्रैल में प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि के द्वारा कृषकों की फसल चौपट होने के उपरांत सर्वे कार्य कराया गया था? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि लगभग 10 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी किसानों को राहत राशि प्रदाय नहीं की जा सकी? (ख) प्रश्‍नांक (क) के अनुक्रम में जनपद पंचायत जवा के अधीन कुल कितने ग्रामों का ओलावृष्टि राहत राशि का सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति राहत राशि का प्रकरण तैयार किया गया था? कुल कितने कृषकों के बैंक खातों में राहत राशि ट्रांसफर कर दी गई है तथा कुल ऐसे कितने कृषक शेष हैं, जिनके खातों में अभी तक राहत राशि ट्रांसफर नहीं की जा सकी है? (ग) कब तक ऐसे वंचित किसानों के बैंक खातों में ओला पाला क्षतिपूर्ति राहत राशि ट्रांसफर की जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। वृत्त अतरैला अंतर्गत कुल 1313 कृषक प्रभावित पाये गये थे, जिनमें से 678 कृषकों का सहखाते में भूमि दर्ज होने से एवं सहखातेदारों के मध्य सहमति न बनने एवं बैंक खाता आधार लिंक न होने के कारण राहत राशि प्रदाय नहीं की जा सकी है। (ख) उत्‍तरांश (क) के अनुक्रम में जनपद पंचायत जवा अन्तर्गत कुल 28 ग्रामों में ओलावृष्टि से हुई क्षति का हल्का पटवारियों से सर्वे कराया गया था, जिसमें से राजस्व वृत्त अतरैला अन्तर्गत कुल 24 ग्रामों में 1313 प्रभावित कृषक एवं राजस्व वृत्त जवा के 4 ग्रामों में 376 प्रभावित कृषक पाये गये थे। कुल 1689 कृषकों का क्षतिपूर्ति राशि का प्रकरण तैयार किया गया था, जिसमें से 907 कृषकों के बैंक खातों में राहत राशि ट्रान्सफर कर दी गई है। शेष 782 प्रभावित कृषकों की भूमि सहखाते में होने व सहखातेदारों के मध्य सहमति न बनने एवं बैंक खाता आधार लिंक न होने के कारण राहत राशि ट्रान्सफर नहीं की जा सकी है। (ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सिविल हॉस्पिटल निर्माण की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( *क्र. 1039 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीतामऊ सिविल हॉस्पिटल की स्वीकृति दिनांक एवं हॉस्पिटल हेतु आरक्षित चिन्‍हित भूमि सर्वे क्र. की जानकारी देवें तथा आरक्षित भूमि में निर्माणाधीन भवन का सर्वे क्र. एवं रिक्त पडे़ सर्वे क्र. की जानकारी पृथक-पृथक देवें?                                       (ख) जनप्रतिनिधि‍ एवं राजस्व तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए भूमि पूजन के सर्वे क्र. एवं स्थान की जानकारी देवें? (ग) जन भावना को दृष्टिगत रखते हुए भूमि पूजन जिस स्थान पर हुआ था, उस ही स्थान पर निर्माण कार्य किया जा रहा या अन्य स्थान पर निर्माण हो रहा है? यदि अन्य स्थान पर निर्माण हो रहा है, तो कारण की जानकारी देवें। (घ) क्या राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त निर्माण कार्य जो कि भूमि पूजन स्थान को छोड़ अन्य स्थान पर हो रहा है, उसे बंद कराने के आदेश दिए थे? यदि हाँ, तो वर्तमान निर्माण की स्थिति से अवगत करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) सीतामऊ में 30 बिस्‍तरीय सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का 50 बिस्‍तरीय सिविल हॉस्पिटल में उन्‍नयन/निर्माण कार्य हेतु मध्‍यप्रदेश शासन लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग के आदेश क्रमांक                                 PHFW-234/2022/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 22.04.2023 द्वारा प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी की गयी एवं जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट में समाहित है।                                     (ख) जनप्रतिनिधि एवं राजस्‍व तथा स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वे क्रमांक 338/1/1 कस्‍बा सीतामऊ तहसील सीतामऊ में भूमिपूजन किया गया। (ग) भूमिपूजन जिस स्‍थान पर हुआ था, उसी स्‍थान पर भवन निर्माण किया जा रहा है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍नांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दो"

पेयजल उपयोग हेतु पगराडैम से 2 एम.सी.एम. पानी का आवंटन

[जल संसाधन]

4. ( *क्र. 614 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बंडा नगर के पेयजल उपयोग हेतु पगराडैम से 2 एम.सी.एम. पानी नगर परिषद बंडा को आवंटित हो जायेगा? (ख) आवंटन में कितना समय लगेगा? (ग) क्या आवंटन की कार्यवाही एक माह में होना संभव है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) वस्‍तुस्थिति यह है कि बेवस नदी पर निर्मित पगरा बांध में अनुपयोगी जल क्षमता (Dead Storage including Water below                                        LSL + Evaporation Losses + Drinking Water use + Industrial Water use) 20.93 मि.घ.मी. है, जिसमें से वाष्‍पीकरण को घटाते हुए पगरा बांध से संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार जल पूर्व से ही आवंटित किया जाना प्रतिवेदित है। अतः नगर परिषद् बण्डा को वर्तमान में पगरा डैम से 02 एम.सी.एम. जल आवंटित किया जाना संभव नहीं है, क्‍योंकि नगर परिषद बंडा की मांग अनुसार बेवस नदी से 2.00 मि.घ.मी. वार्षिक जल वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के आदेश दिनांक 13.03.2023 द्वारा आवंटित किया जा चुका है। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होते हैं।

परिशिष्ट - "तीन"

 

चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ के रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. ( *क्र. 686 ) श्री संजय उइके : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र में उप स्वास्‍थ्‍य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्‍थ्‍य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्‍थ्‍य केन्द्र एवं सिविल अस्पताल में चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं, स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने कार्यरत हैं, कितने रिक्त हैं? (ख) बैहर विधानसभा क्षेत्र के स्वास्‍थ्‍य केन्द्रों में रिक्त चिकित्सकों के पद कब तक भरे जायेंगे?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

माननीय मुख्‍यमंत्रीजी की गई घोषणा का क्रियान्‍वयन

[जल संसाधन]

6. ( *क्र. 1136 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांची विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ब्‍लॉक गैरतगंज में डैम बनाने की घोषणा माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा की गयी थी? यदि हाँ, तो डैम की स्‍वीकृति‍ कब तक की जावेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित डैम का सर्वे विभाग द्वारा कराया जा चुका है? यदि हाँ, तो कितने किसानों की भूमि‍ सिंचित करने का लक्ष्‍य रखा गया है? पंचायतवार जानकारी देवें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। मदनपुर तालाब, बेलनागढ़ी तालाब एवं सईदपुर तालाब की डी.पी.आर. परीक्षणाधीन होने से स्‍वीकृति दिए जाने की स्थिति नहीं है। स्‍वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।

परिशिष्ट - "चार"

स्वीकृत सिंचाई योजना

[जल संसाधन]

7. ( *क्र. 496 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा में कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं स्वीकृत हैं?                   (ख) प्रत्येक योजना की लागत एवं सिंचित रकबा कितना है? (ग) योजना का काम कब तक प्रारंभ होगा एवं कब तक पूर्ण होगा? (घ) इन योजनाओं में (मोरण्‍ड गंजाल माइक्रो उद्वहन में) विस्थापित लोगों को बसाने की पुनर्वास की क्या योजना है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) नर्मदा घाटी विकास विभाग से प्राप्‍त जानकारी अनुसार मोरण्‍ड गंजाल संयुक्‍त सिंचाई परियोजना का क्रियान्‍वयन नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत किया जा रहा है। विस्‍थापित लोगों को बसाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्‍यवस्‍थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 अंतर्गत तहसील सिवनी मालवा में ग्राम लोखरतलाई एवं तहसील टिमरनी में ग्राम बधवाड़ की भूमि चिन्हित की जाना प्रतिवेदित है।

परिशिष्ट - "पांच"

डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती

[चिकित्सा शिक्षा]

8. ( *क्र. 758 ) श्री राकेश शुक्ला : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुपर स्‍पेशलिटी हॉस्पिटल, इंदौर में डाटा एंट्री ऑपरेटर के कितने पद स्‍वीकृत हैं? (ख) स्‍वीकृत पदों के अनुपात में कितने ऑपरेटर कर्मचारी कार्यरत हैं?                  (ग) डाटा एंट्री ऑपरेटर पद को आउटसोर्स से भरे जाने की क्‍या योजना है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) सुपर स्‍पेशलिटी हॉस्पिटल, इंदौर में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 40 पद स्‍वीकृत हैं। (ख) वर्तमान में पद रिक्‍त हैं।                      (ग) डाटा एंट्री ऑपरेटर पद को आउटसोर्स से भरे जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना

[राजस्व]

9. ( *क्र. 967 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की अम्‍बाह विधान सभा क्षेत्र अन्‍तर्गत शासकीय/नजूल भूमियों पर कहां-कहां पर किस-किस खसरा क्रमांक पर किस-किस का अवैध कब्‍जा/अतिक्रमण है? (ख) उक्‍त अतिक्रमण को हटाने की क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की तो क्‍यों? (ग) क्‍या उक्‍त अतिक्रमण राजस्‍व अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली-भगत से किया गया है? यदि नहीं, तो क्‍या इसकी जांच करायेंगे? (घ) उपरोक्‍तानुसार क्‍या अम्‍बाह विधान सभा क्षेत्र अन्‍तर्गत शमशान घाट की भूमियों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हाँ, तो अतिक्रमण हटाने के लिये जिला प्रशासन ने क्‍या कार्यवाही की और कब तक उक्‍त अतिक्रमण हटा लिया जायेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मुरैना जिले की विधानसभा अम्बाह अन्तर्गत तहसील अम्बाह एवं पोरसा की शासकीय/नजूल भूमियों पर न्यायालय तहसीलदार में दर्ज अतिक्रमण/अतिक्रमणकर्ता की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '' एवं '' अनुसार है।                              (ख) तहसील अम्बाह एवं पोरसा की शासकीय/नजूल भूमियों पर अतिक्रमणों को हटाने के लिये प्रकरण दर्ज कर संबंधित न्यायालय में विधिवत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) तहसील अम्बाह एवं पोरसा की शासकीय/नजूल भूमियों पर अतिक्रमण में राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों की मिली-भगत संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः जांच का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) अम्बाह विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत तहसील अम्बाह एवं पोरसा में श्मशान घाट की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

परिशिष्ट - "छ:"

हाई स्‍कूल भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

10. ( *क्र. 26 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अन्तर्गत शासकीय हाईस्कूल सिकरा, जमुआ नं. 1, छुही एवं घरभरा का उन्नयन किस वर्ष में किया गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उन्नयित हाईस्कूलों में भवन के लिये राशि स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो राशि सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में उन्नयित हाईस्कूलों में भवन के लिये राशि स्वीकृत नहीं की गयी है तो कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी? (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उन्नयित हाईस्कूल भवन विहीन हैं? यदि हाँ, तो बच्चों को अध्ययन अध्यापन के लिये भवन के निर्माण के लिये विभाग की क्या कार्ययोजना प्रस्तावित है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला शिकरा एवं जमुआ नं-1 का हाईस्कूल में उन्नयन वर्ष 2016 में एवं राज्य बजट अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला छुही एवं घरभरा का उन्नयन वर्ष 2018 में किया गया।                        (ख) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत उन्नयित हाईस्कूल शिकरा एवं जमुआ नं. 1 के लिए भवन निर्माण हेतु प्रति भवन राशि रू. 100.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति संचालनालय के पत्र दिनांक 09.05.2017 द्वारा प्रदान की गई थी, जमीन के अभाव में उक्त कार्य प्रारंभ नहीं हो सके, अतः प्रशासकीय स्वीकृति आदेश को संचालनालय के पत्र दिनांक 12.08.2021 द्वारा निरस्त किया गया है। उन्नत हाई स्कूल छुही एवं घरभरा के भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति बजट अभाव में जारी नहीं की गई है। (ग) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत उन्नत स्कूलों की प्रशासकीय स्वीकृति भूमि के अभाव में निरस्त की जा चुकी है। राज्य योजना अंतर्गत उन्नत स्कूलों में नवीन भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। शेष उत्तरांश '''' अनुसार।

स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं सुदृढ़ीकरण की योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( *क्र. 1031 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा नगर, पिपलोदा तहसील एवं जावरा तहसील में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न भवन निर्माण एवं विभिन्न प्रकार के मशीन, उपकरण, सामग्री हेतु बजट की स्वीकृति प्रदान की है?                         (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन स्थानों पर किस-किस कार्य की कितनी-कितनी लागत की स्वीकृतियां भवन निर्माण एवं अन्य संसाधन हेतु दी गई? वर्षवार, स्थानवार, व्ययवार, कार्यवार जानकारी देंl (ग) उपरोक्त वर्षों के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं हेतु अन्य भी किस-किस प्रकार की कितनी बजट की क्या-क्या स्वीकृतियां दी गईं? स्वीकृत बजट पर कितना व्यय हुआ? (घ) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्यादेश किस-किस दिनांक को दिए गये, कौन-कौन सी एजेंसी अधिकृत होकर इस हेतु कार्य कर रही है? कितने कार्य पूर्ण, कितने अपूर्ण रहे? स्वीकृत बजट एवं व्यय सहित वर्षवार जानकारी प्रदान करेंl

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश के उत्‍तर की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 की जानकारी निरंक है। वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्त समस्त स्वीकृतियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' में समाहित है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''''           अनुसार है।

प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शाला भवन, शौचालय, खेल मैदान आदि की व्‍यवस्‍था

[स्कूल शिक्षा]

12. ( *क्र. 785 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डौरी जिले में सभी प्रा.शाला एवं मा.शालाओं के भवन, शौचालय, खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल, बाउंड्रीवाल है, अगर हाँ तो प्रा.शाला पाटनगढ़ बड़ेटोला सेनगूड़ा, बड़े टोला, बिलाईखार, खिरिया, बहेराटोला, किमारिया, करेगिटोला आदि में भवन, शौचालय खेल मैदान बाउंड्रीवाल आदि क्‍यों नहीं हैं? अगर नहीं तो आदिवासी जिले के प्रा.शाला मा.शाला में भवन आदि की व्‍यवस्‍था क्यों नहीं है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन कौन से संस्थाओं में उपरोक्त व्‍यवस्था नहीं है, कब से नहीं है? कब तक उपरोक्‍त व्‍यवस्‍था होगी? संस्‍थावार जानकारी दें। (ख) वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 का गणवेश वितरण क्‍यों नहीं हुआ है? कब तक वितरण होगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) डिण्डौरी जिले की 1816 प्रा.शाला एवं मा.शालाओं में से 1679 में शाला भवन, 1766 में बालक शौचालय, 1742 में बालिका शौचालय, 1733 में खेल मैदान, 1816 में स्वच्छ पेयजल, 608 में शालाओं में बाउण्ड्रीवाल उपलब्ध है। प्रा.शाला पाटनगढ़ (करंजिया) में शाला भवन मरम्मत योग्य है, शौचालय उपलब्ध है एवं क्रियाशील है, खेल मैदान हेतु भूमि शाला से समीपस्थ 200 मीटर दूरी पर माध्यमिक शाला का उपयोग किया जा रहा है। प्रा.शाला बड़ेटोला सेनगूड़ा में नवीन भवन निर्माण हेतु जिला स्तर से राशि 9.31 लाख स्वीकृत की गई है, कार्य प्रगतिरत है, शौचालय उपलब्ध एवं क्रियाशील है, स्वच्छ पेयजल एवं खेल मैदान उपलब्ध है, बाउण्ड्रीवाल उपलब्ध नहीं है। प्राथमिक शाला बडेटोला बिलाईखार के भवन एवं शौचालय मरम्मत हेतु शाला प्रबंधन समिति को आकस्मिक निधि से आवश्यक मरम्मत कार्य हेतु निर्देशित किया गया है, स्वच्छ पेयजल एवं खेल मैदान उपलब्ध है, बाउण्ड्रीवाल उपलब्ध नहीं है। प्राथमिक शाला खिरिया बहेराटोला, किमारिया, करेनिटोला नाम की शाला जिले के किसी भी विकासखण्ड में संचालित नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2024-25 में उक्तानुसार अधोसंरचनाओं की पूर्ति हेतु मांग की जा रही है, भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार निर्माण कार्य कराये जाना निर्भर है। वर्तमान में खेल मैदान एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये जाते हैं। उक्‍त व्‍यवस्‍था विहिन शालाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सत्र 2022-23 में कक्षा-1 से 4 एवं 6 से 7 के 1,34,988 छात्रों में से 1,33,110 छात्रों को स्व-सहायता समूह के माध्यम से गणवेश वितरण किया गया है। शेष छात्रों को वितरण की कार्यवाही जारी है। सत्र 2023-24 में स्व-सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय की कार्यवाही जारी है। गणवेश का वितरण शीघ्र किया जायेगा।

धारा 115 के तहत लंबित प्रकरण

[राजस्व]

13. ( *क्र. 6 ) श्री नितेन्‍द्र बृजेन्‍द्र सिंह राठौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में धारा 115 के तहत रिकॉर्ड दुरस्‍ती एवं पोथी में नाम परिवर्तन के कितने प्रकरण लंबित हैं? (ख) कब तक उक्‍त लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा? कृपया प्रकरण लंबित रहने के कारण बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) प्रदेश में धारा 115 के तहत राजस्‍व न्‍यायालयों में कुल 36435 प्रकरण लंबित हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) न्‍यायालयीन प्रक्रिया के अध्‍यधीन है।

परिशिष्ट - "सात"

सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी

[जल संसाधन]

14. ( *क्र. 1007 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में विभाग द्वारा कौन-कौन सी लघु, मध्यम, वृहद सिंचाई परियोजनाएं, नदी, तालाब, बैराज आदि स्वीकृत हैं तथा प्रगतिशील हैं? विकासखण्डवार लघु, मध्यम, वृहद् सिंचाई परियोजनावार, जानकारी उपलब्ध करावें। कितनी परियोजनाओं की डी.पी.आर. बन चुकी है? कितनी परियोजनाओं की साध्यता हो चुकी है? कितनी परियोजनाओं की साध्यता होना शेष है? विस्तृत जानकारी परियोजनावार, विकासखण्डवार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उक्त सिंचाई परियोजनाओं का कार्य कब से प्रारंभ है? कार्यादेश की छायाप्रति, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति, कार्यपूर्णता की दिनांक सहित अभी तक हुये कार्य का विवरण एवं ठेकेदार को विगत 05 वर्ष से प्रश्‍नांकित अवधि तक सिंचाई परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति, भुगतान की जानकारी, शेष भुगतान की जानकारी का विवरण माहवार, परियोजनावार बतावें। यदि इन योजनाओं का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, तो कार्य प्रारंभ कब-तक कर दिया जावेगा? समय-सीमा बतावें एवं विलंब के लिए दोषी कौन है? दोषी पर क्या कार्यवाही की गई? कृत कार्यवाही की छायाप्रति तथा कार्य प्रारंभ कब से कर दिया जावेगा? (ग) टेम मध्यम सिंचाई परियोजना लटेरी का क्या भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास हेतु भोपाल एवं विदिशा जिले में कितनी राशि का अंतर है, यदि अंतर है तो अंतर होने के क्या कारण हैं? कारण सहित बतावें। क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा इस संदर्भ में शिकायती आवेदन एवं विशेष पैकेज हेतु पत्र                  कब-कब मान. मुख्यमंत्री महोदय, मान. जल संसाधन मंत्री महोदय, श्रीमान अपर मुख्य सचिव, श्रीमान प्रमुख अभियंता, श्रीमान अधीक्षण यंत्री आदि को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया गया है? यदि हाँ, तो पत्रों की छायाप्रति तथा कृत कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध करावें, कार्यवाही उपरांत               क्या-क्या निर्णय लिये गये? कृत कार्यवाही से प्रश्‍नकर्ता को कब-कब अवगत कराया गया? क्या पुनः निरीक्षण/परीक्षण किया जाकर विशेष पैकेज की स्वीकृति की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विदिशा जिले में निर्माणाधीन वृहद, मध्‍यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। डी.पी.आर. तैयार परियोजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" एवं साध्‍यता स्‍वीकृति तथा चिन्हित परियोजनाओं की जानकारी क्रमश: पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। वर्तमान में साध्‍यता स्‍वीकृति का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।                                 (ख) प्रशासकीय स्‍वीकृति का विवरण एवं कार्य प्रारंभ परियोजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" में दर्शित है। अप्रारंभ परियोजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "इ" एवं विगत 05 वर्षों में प्रगतिरत कार्यों पर हुए व्‍यय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। कार्यादेशों की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 (पृष्‍ठ 1 से 15), उपलब्‍ध तकनीकी स्‍वीकृति की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 (पृष्‍ठ 1 से 4) अनुसार है। कार्य प्रारंभ करने हेतु निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। किसी अधिकारी के दोषी होने की स्थिति नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।              (ग) वस्‍तुस्थिति यह है कि टेम सिंचाई परियोजना तहसील लटेरी जिला विदिशा के डूब क्षेत्र में ग्रामों के कृषकों की प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन एवं मुआवजा राशि का निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के अंतर्गत कलेक्टर विदिशा एवं कलेक्टर भोपाल द्वारा की गई है। कलेक्टर जिला विदिशा एवं कलेक्टर जिला भोपाल की औसत गाईड लाईन अनुसार भोपाल जिले की असिंचित भूमि की दर राशि रू. 2,59,241/- प्रति हेक्टे. एवं सिंचित भूमि की दर राशि रू. 3,72,075/- प्रति हेक्टे. विदिशा जिले की दर से अधिक होना प्रतिवेदित है। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "च" अनुसार है। पत्रों की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 3 (पृष्‍ठ 1 से 45) अनुसार है। कृत कार्यवाही की जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र "छ" अनुसार है। वर्तमान में विशेष पैकेज स्‍वीकृति का कोई प्रस्‍ताव शासन स्‍तर पर विचाराधीन नहीं है।

शिकायतों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. ( *क्र. 91 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के तहत जिला कार्यक्रम प्रबंधन (इकाई) जबलपुर में जिला कार्यक्रम प्रबंधक का पद कब से रिक्त है? संभागीय मुख्यालय के जिलों में पदधारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक की अभी तक पदस्थी न करने का कारण क्या है? इसके प्रभार में कब से कब तक किसके आदेश से कौन-कौन पदस्थ रहा है? वर्तमान में पदस्थ प्रभारी डी.पी.एम. का मूल पद एवं शैक्षणिक योग्यता व अर्हताएं क्या है? आदेश की छायाप्रति के साथ वर्ष 2023-24 की स्थिति में जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांकित वर्तमान में पदस्थ प्रभारी डी.पी.एम. की अवैध पदस्थी के विरूद्ध माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका क्र. 10150/2022, दिनांक 10.05.2022 के संदर्भ में प्रभारी डी.पी.एम. को प्रभारी पद से पृथक न करने का क्या कारण है? (ग) प्रश्‍नांकित प्रभारी डी.पी.एम. के विरूद्ध शासन से कब प्राप्त शिकायत की जांच संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर संभाग जबलपुर ने कब किससे कराई है? जांच रिपोर्ट पर शासन ने कब क्या कार्यवाही की है? शिकायत एवं जांच रिपोर्ट की छायाप्रति दें। (घ) प्रश्‍नांकित के विरूद्ध प्रश्‍नकर्ता विधायक एवं अन्य किन-किन माननीय विधायकों एवं अन्‍य किस-किस स्तर से प्राप्त शिकायतों की जांच शासन ने कब किससे कराई है? यदि नहीं, तो क्यों? इन्हें प्रभारी डी.पी.एम. पद से पृथक न करने का क्या कारण है? वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की शिकायतों की छायाप्रति दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) फरवरी 2020 से। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर तथा खण्डपीठ ग्वालियर एवं इंदौर में विभिन्न याचिकाएं विचाराधीन होने से नवीन भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही स्थगित होने के कारण। जिला कार्यक्रम प्रबंधक जबलपुर का प्रभार विभिन्न वरिष्ठ स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार सौपा गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.

प्रभारी डी.पी.एम. का नाम

अवधि

1.

श्री सुभाष शुक्ला

फरवरी 2020 से मई 2020 तक

2.

डॉ.शलभ अग्रवाल

जून 2020 से अगस्त 2020 तक

3.

श्री विजय पाण्डेय

सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 तक

4.

श्री सुभाष शुक्ला

जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक

5.

श्री विजय पाण्डेय

जनवरी 2022 से निरंतर....

श्री विजय पाण्डेय, प्रभारी डी.पी.एम. का मूल पद जिला डाटा प्रबंधक है एवं इनकी शैक्षणिक अर्हता एम.एस.डब्ल्यू. है। प्रभार आदेश की छायाप्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में संस्थित याचिका के खारिज होने के कारण कार्यवाही किए जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) दिनांक 28.03.2023 को प्राप्त शिकायत की जांच हेतु दिनांक 26.04.2023 को क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग, जबलपुर को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् स्मरण पत्र भी भेजे गये। जांच प्रतिवेदन आज दिनांक तक अपेक्षित है। (घ) प्रश्‍नकर्ता माननीय विधायक की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, इनके अतिरिक्त निम्न स्तर से प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है, छायाप्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। 1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से श्री विजय राघवेन्द्र सिंह, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र क्र 01 बड़वारा, जिला कटनी की शिकायत। 2. श्री संजय यादव, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बरगी, जिला जबलपुर। 3. डॉ. जयराम तिवारी, विजयनगर उखरी चौक जबलपुर। 4. श्रीमती श्रद्धा ताम्रकार, तत्कालीन जिला लेखा प्रबंधक, जिला जबलपुर से। 5. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल से प्राप्त नोटशीट। उपरोक्तानुसार शिकायती प्रकरणों की जांच हेतु भी क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग, जबलपुर को निर्देशित किया गया है। जांच प्रतिवेदन आज दिनांक तक अपेक्षित है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. ( *क्र. 978 ) श्री सतीश मालवीय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घट्टिया का भवन जो कि जीर्ण-शीर्ण हो चुका है, उक्त सामुदायिक भवन हेतु नवीन भवन कब तक स्वीकृत किया जावेगा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उन्हेल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन कब-तक किया जावेगा? (ख) घट्टिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उन्हेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितने पद स्वीकृत हैं? पद के विरूद्ध डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी। (ग) घट्टिया विधानसभा में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हो रहे हैं? कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण किस-किस एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है? निर्माणाधीन सामुदायिक भवनों की वर्तमान भौतिक स्थिति बतावें। (घ) ऐसे कितने सामुदायिक भवन हैं, जिनका स्वीकृत होने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) घट्टिया विधानसभा क्षेत्रातंर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घट्टिया का नवीन भवन जीर्ण-शीर्ण नहीं है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। उन्नयन हेतु निर्धारित जनसंख्या के मापदण्ड की पूर्ति न होने के कारण उन्नयन की पात्रता नहीं आती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' में समाहित है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से नियमित प्रक्रिया के तहत डॉक्टर एवं पैरामेडिकल संवर्ग के कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) घट्टिया विधानसभा में कुल 49 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। घट्टिया विधानसभा में वर्तमान में कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माणाधीन नहीं है। (घ) घट्टिया विधानसभा में वर्तमान में कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माणाधीन नहीं है।

सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय/वित्‍तीय स्‍वीकृति

[जल संसाधन]

17. ( *क्र. 218 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रहली विधानसभा क्षेत्र जिला सागर में स्वीकृत सिंचाई परियोजना आपचंद, मिडवासा तथा कोपरा की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा सैंच्य क्षेत्र का अद्यतन विवरण उपलब्ध कराया जाये। (ख) प्रश्‍नांश '' में वर्णित सिंचाई परियोजनाओं के अभी तक पूर्ण नहीं होने का क्या कारण है तथा अभी तक कमियों की पूर्ति के लिये क्या प्रयास किये गये हैं? (ग) प्रश्‍नांश '' में वर्णित योजना के अपूर्ण होने के लिये कौन उत्तरदायी है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?                        (घ) प्रश्‍नांश '' में वर्णित योजनायें कब तक पूर्ण होकर कृषकों को अपेक्षित सिंचाई सुविधा                   प्राप्त होगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। भू-अर्जन एवं वन प्रकरणों की स्‍वीकृति प्रक्रियाधीन होने से किसी अधिकारी के दोषी होने की स्थिति नहीं है। परियोजनाएं पूर्ण करने हेतु निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "आठ"

बीना बहुउद्देश्‍यीय परियोजना के डूब क्षेत्र में शासकीय निर्माण कार्य

[राजस्व]

18. ( *क्र. 1241 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) बीना बहुउद्देशीय परियोजना में रायसेन जिले का कितना क्षेत्र डूब प्रभावित व आंशिक डूब प्रभावित घोषित किया गया है? तत्‍संबंधी सूचना कब प्रकाशित की गई? डूब क्षेत्र घोषित क्षेत्र का क्षेत्रवार, ग्रामवार विवरण दें। (ख) क्‍या राज्‍य शासन के सभी निर्माण विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पी.एच.ई., ग्रा.या. सेवा इत्‍यादि को, डूब क्षेत्र को निकट भविष्‍य में डूब जाने संबंधी जानकारी/सूचना निर्माण विभागों को दी गई थी? नहीं तो क्‍यों?                    (ग) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित डूब क्षेत्र में विभिन्‍न निर्माण विभागों ने नवीन निर्माण कार्य स्‍वीकृत कर विगत तीन वर्षों में इनका निर्माण क्‍यों किया गया है? किन-किन विभागों द्वारा कहां-कहां क्‍या क्‍या निर्माण कार्य गत वर्षों में किये गये? ऐसा क्‍यों किया गया? इस हेतु कौन उत्‍तरदायी है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) बीना सिंचाई परियोजना अंतर्गत मडिया बांध के डूब क्षेत्र से रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील के आंशिक एवं पूर्णतः प्रभावित 44 ग्रामों का कुल 3097.35 हेक्टेयर प्रभावित होता है, जिसमें 2687.29 हेक्टेयर निजी रकबा एवं 410.061 हेक्टेयर शासकीय रकबा सम्मिलित है, जिनकी ग्रामवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। उक्त प्रभावित ग्रामों के डूब में आने के संबंध में जानकारी पर्यावरण प्रभाव आकलन हेतु आयोजित जन सुनवाई दिनांक 18.05.2016 स्थान ग्राम चांदामउ, तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के माध्यम से सर्वसंबंधितों को अवगत कराया गया था। (ख) राज्य शासन के सभी निर्माण विभागों को पर्यावरण प्रभाव आकलन के प्रतिवेदन की छायाप्रति डूब से प्रभावित ग्राम की पंचायतों, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं कार्यालय तहसीलदार के सूचना पटल पर चस्पा कर सार्वजनिक सूचना के माध्यम से डूब क्षेत्र के संबंध में अवगत कराया गया था एवं बांध के डूब क्षेत्र से पूर्णतः प्रभावित ग्राम चांदामउ एवं ककरूआ बरामद गढ़ी में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास स्वीकृत न किये जाने एवं पूर्व स्वीकृत आवासों के निर्माण स्थगित किये जाने के संबंध में कार्यालय परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना कियान्वयन इकाई क्रमांक 2 राहतगढ़, जिला सागर द्वारा पत्राचार किया गया था। सहपत्र एवं पत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना कियान्वयन इकाई कमांक 2 राहतगढ़, जिला सागर द्वारा प्रपत्र '' अनुसार विभिन्न डूब क्षेत्र से प्रभावित मार्गों/पुल/पुलियाओं का उन्नयन कार्य किया जा रहा है। डूब क्षेत्र के कारण विभिन्न ग्रामों के आपसी आवागमन को निर्वाध रखने हेतु उक्त मार्गों का उन्नयन किया जाना आवश्यक है। प्रश्‍नांश '' में उल्लेखित निर्माण विभागों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बीना सिंचाई परियोजना में पूर्ण डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों में कोई भी नवीन निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

सी.एम. राइज स्कूलों में स्मार्ट टीवी, फर्नीचर, लेपटॉप एवं अन्य सामग्रियों की खरीदी

[स्कूल शिक्षा]

19. ( *क्र. 460 ) श्री महेश परमार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) म.प्र. में संचालित सी.एम. राइज स्कूलों में स्मार्ट टीवी, फर्नीचर, लेपटॉप एवं अन्य सामग्रियों की खरीदी कौन-कौन सी कंपनी द्वारा की गई थी? यदि हाँ, तो कंपनी को टेंडर देने एवं निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता युक्त सामग्री खरीदी हेतु कौन-कौन से मापदण्ड, नियम, निर्देश शासन द्वारा तैयार किये गये थे? (ख) क्या कंपनी को टेंडर जारी करते समय एवं सामग्री प्राप्त करते समय निर्धारित नियमों एवं शर्तों का सत्यापन किया गया था? यदि हाँ, तो सत्यापन रिपोर्ट, सत्यापन करने वाला दल एवं टेंडर आदेश एवं नियम शर्तों की प्रतियॉ उपलब्ध करावें। (ग) क्या वर्तमान में सी.एम. राइज स्कूलों में स्मार्ट टीवी, फर्नीचर, लेपटॉप एवं अन्य सामग्रियों का प्रदाय हो चुका है? यदि हाँ, तो सामग्रियों के गुणवत्ता पूर्ण होने के साथ कितने वर्षों की गारंटी कंपनी से ली गई है?                                                                 (घ) क्या अनुबंधित सभी कंपनियों को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है? यदि हाँ, तो अनुबंध की प्रति देते हुए बतावें कि कितने देयकों का भुगतान हो चुका है? कितने देयकों का भुगतान शेष है और कितनी राशि दे चुके हैं और कितनी राशि देना बाकी है? (ड.) सी.एम. राइज स्कूलों में सामान खरीदी एवं सत्यापन के नियम, निर्देश क्या हैं? टेंडर किस-किस एजेंसी द्वारा जारी किये गये हैं? भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण की जांच किसके द्वारा की गई है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।

जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[राजस्व]

20. ( *क्र. 843 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के नगर पंचायत सेमरिया के वार्ड क्र. 14 में स्थित आराजी क्र. 121/2 एवं 122 के वर्तमान में कितने बटे/खंड हैं, इनके भूमि स्वामी राजस्व अभिलेख अनुसार कौन है?                                                                   (ख) प्रश्‍नांश (क) की भूमि जिसका मूल नं. 121 राजस्व अभिलेख में दर्ज था, म.प्र. शासन जिसका भूमि स्वामी कॉलम अंकित था, लेकिन इसका आवंटन/व्यवस्थापन किस आधार पर किन-किन को किन शर्तों पर किस अवधि हेतु किया गया? संबंधित आदेश नोटशीट की प्रति देते हुये बतावें कि आवंटन/व्यवस्थापन के आदेश किन अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुशंसा व सहमति से दर्ज किए गये? पद, नाम सहित विवरण दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) की भूमिओं का कब किन के द्वारा किनकी अनुमति से विक्रय किया गया, का विवरण विक्रय पत्र एवं नामान्तरण पंजी की प्रति देते हुये बतावें कि भूमि का हस्तान्तरण किस नियम से कब-कब, किन-किन को किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया है? (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) की भूमियों की प्लाटिंग का विक्रय करने की कार्यवाही कर विक्रय किया जा रहा है तो क्यों? किसकी अनुमति से आवंटित भूमि की बिक्री किये जाने बाबत् क्या अनुमति के नियम हैं? प्रति देते हुये बतायें। अगर नहीं है तो विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) की भूमि से लगी शासकीय भूमियों को अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमण हटाने बाबत् फील्डबुक तैयार कर सीमांकन हेतु क्या निर्देश देंगे एवं अतिक्रमण कब तक हटवा देंगे। नियम विरूद्ध शासकीय भूमि की व्यवस्थापन/आवंटित कर विक्रय करने पर रोक के साथ नियम विरूद्ध कार्य करने से भूमि को स्वामित्व प्रदान करने वाले पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध करने के साथ पुनः म.प्र. राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बाबत् निर्देश देंगे तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।

कई वर्षों से कर्मचारियों का तैनात रहना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( *क्र. 959 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, छतरपुर और सिविल सर्जन कार्यालय में कौन-कौन से कर्मचारी किस-किस पद पर कब से पदस्थ हैं? कर्मचारी का नाम, पद, पदस्थापना दिनांक सहित पृथक-पृथक बतायें। (ख) प्रश्‍नांश '' के प्रकाश में कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों के खिलाफ विभाग में कौन-कौन सी शिकायतों पर जांच चल रही है? पृथक-पृथक शिकायत, कार्यवाही सहित बतायें। (ग) क्या कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित कोई गाइड लाइन विभाग द्वारा बनाई गई है? अगर हाँ, तो गाइड लाइन की कॉपी सहित बतायें कि छतरपुर जिले में इसका पालन विभाग द्वारा किया जा रहा है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? लंबे समय एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों को कब तक हटाया जायेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। प्रशासनिक प्रक्रिया अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अनुसार कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सीमांकन एवं कब्ज़ा हटाने के संबंध में

[राजस्व]

22. ( *क्र. 505 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) बताएं कि ग्राम दुबली निवासी आनंदीलाल राठौर, पिता रामचंद्र राठौर को ग्राम लोटिया जूनार्दा, तहसील झार्डा में कृषि कार्य हेतु सर्वे क्रमांक 1184/2, रकबा 1.810 का शासकीय पट्टा प्राप्त है, जिसकी विधिवत नपती हेतु दिये गये आवेदन पर वर्तमान समय तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या उक्त सर्वे नं. की भूमि की नपती करने जाने पर कुछ बाहुबलियों द्वारा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रोब दिखाकर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है, क्यों न उक्त भूमि का सीमांकन जिले के अधिकारियों द्वारा कराया जाये। (ग) भूमि स्वामी होने के दस्तावेज और शासकीय दस्तावेजों में उसका नाम दर्ज होने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा उसके कार्य को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है? (घ) यदि हाँ, तो संबंधित के विरुद्ध अभी तक क्यों कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है? संबंधित व्यक्ति द्वारा कब-कब न्याय पाने के लिए आवेदन क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रदान किया गया है? (ड.) सीमांकन कार्य के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के सुस्त रवैये का क्या कारण है? कब तक प्रार्थी की भूमि का विधिवत सीमांकन हो जायेगा।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) ग्राम दुबली निवासी आनंदीलाल राठौर, पिता रामचंद्र राठौर को ग्राम लोटिया जूनार्दा तहसील झार्डा में कृषि कार्य हेतु प्राप्‍त शासकीय पट्टा सर्वे क्रमांक 1184/2 रकबा 1.810 का सीमांकन प्रकरण क्रमांक-004/अ-12/17-18, दिनांक 20.03.2018 को राजस्‍व निरीक्षक एवं मौजा पटवारी द्वारा किया जा चुका है। सीमांकन पश्‍चात राजस्‍व निरीक्षक का प्रतिवेदन, पंचनामा, फील्‍ड बुक, नक्‍शा ट्रेस व सूचना पत्र की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) से (ड.) प्रश्‍नांश '' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

बाण सागर डूब क्षेत्र में जारी अवार्ड के बाद भुगतान

[जल संसाधन]

23. ( *क्र. 1086 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ क्षेत्रांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2024 में          किन-किन किसानों के मुआवजा भुगतान हेतु अवार्ड जारी किये गये? हितग्राहीवार एवं ग्रामवार जानकारी देवें एवं हितग्राहियों को कितनी राशि प्रश्‍न दिनांक तक भुगतान की गयी है? जानकारी ग्रामवार, हितग्राहीवार एवं वर्षवार देवें। (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हाँ तो संबंधित हितग्राहियों को अभी तक राशि भुगतान नहीं होने का कारण क्या है? संबंधितों को कब तक भुगतान किया जायेगा? नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विधान सभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ क्षेत्रान्तर्गत के वित्तीय वर्ष 2022-23 में 04 ग्रामों के किसानों के मुआवजा अवार्ड जारी किया जाना प्रतिवेदित है। हितग्राहीवार एवं ग्रामवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट (पृष्‍ठ 1 से 20) अनुसार है। वर्ष 2024 में कोई भी अवार्ड जारी नहीं किया गया एवं हितग्राहियों को प्रश्‍न दिनांक तक कोई भुगतान नहीं किया जाना प्रतिवेदित है। (ख) मुख्‍य अभियंता, गंगा कछार रीवा द्वारा ग्राम उबरा एवं कुटेश्‍वर के लिये की गई मांग/आवंटन अनुसार राशि प्रमुख अभियंता द्वारा प्रदान किया जाना प्रतिवेदित है। भुगतान हेतु निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

सुशासन हेतु संभाग, जिला एवं तहसील का निर्माण

[राजस्व]

24. ( *क्र. 640 ) श्री सुनील उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                         (क) सुशासन की व्‍यवस्‍था हेतु संकल्‍प पत्र में प्रशासनिक आवश्‍यकता के अनुरूप नये जिले, उपखण्‍ड एवं तहसील बनाने का प्रावधान किया है? क्‍या जुन्‍नारदेव विधानसभा के जुन्‍नारदेव व तामिया तहसील को मिलाकर जुन्‍नारदेव जिला बनाने पर विचार करेंगे? (ख) क्‍या दमुआ एवं देलाखारी को तहसील बनाने हेतु संकल्‍प पत्र के अनुसार विचार करेंगे? (ग) छिन्‍दवाड़ा जिला, पाण्‍डुरना जिला एवं नया जुन्‍नारदेव जिला मिलाकर क्‍या छिन्‍दवाड़ा संभाग जो पूर्व से घोषित है, को बनाने पर शासन विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) जुन्‍नारदेव विधानसभा का क्षेत्र छिन्‍दवाड़ा से लगभग 140 किलोमीटर दूरी तक फैला है, अत: आदिम जनजाति बाहुल्‍य विधानसभा को सुविधा की दृष्टि से छोटा जिला बनाने पर विचार करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। जुन्‍नारदेव को जिला बनाये जाने के संबंध में एक ज्ञापन प्राप्‍त हुआ है, जो परीक्षणाधीन है। (ख) दमुआ उप तहसील को तहसील का पूर्ण दर्जा प्रदान करने के संबंध में प्रकरण परीक्षणाधीन है। (ग) प्रस्‍ताव परीक्षणाधीन है। (घ) जानकारी उत्‍तरांश '''' अनुसार है।

स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

25. ( *क्र. 81 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले की विधानसभा क्षेत्र पोहरी में कौन-कौन से स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा वहां पर क्या-क्या सुविधाएं भर्ती एवं अन्य मरीजों को दी जाती है?                    (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराड़ में प्रश्‍नकर्ता द्वारा निरीक्षण के समय कई प्रकार की अनियमितताएं मिली, जिसमें भर्ती महिला मरीज को कम्बल की जगह तिरपाल ओढ़ने को दिया गया था तथा अन्य कई प्रकार की कमियां पाई गयी थी, जिसकी जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये थे? यदि हाँ, तो इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? (ग) वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक पोहरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 0 से 5 वर्ष तक की आयु के कुल कितने बच्चे कुपोषण के शिकार दर्ज किये गये हैं तथा विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कुल कितने बच्चे कुपोषित पाए गए? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के क्रम में कुपोषण से प्रभावित बच्चों के स्वास्थ्य लाभ हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं तथा इस हेतु किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है? वर्षवार, योजनावार जानकारी उपलब्ध करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र पोहरी के विकासखण्ड पोहरी अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोहरी, बैराड, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छर्च एवं 38 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगियों को ओ.पी.डी. परामर्श, आई.पी.डी. उपचार, गर्भवती महिलाओं हेतु ए.एन.सी. क्लीनिक परामर्श, प्रसव सेवायें, असंचारी रोग हेतु एन.सी.डी. क्लीनिक, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, चिन्हित लैब जांचे, टीकाकरण एन.आर.सी. (पोषण पुनर्वास सेवा) में प्रदान की जाती हैं। उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्राथमिक उपचार, गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण, चिन्हित दवाइयों का वितरण, यथास्थिति उच्च स्वास्थ्य संस्था में आवश्यकतानुसार रेफरल सुविधा प्रदान की जाती है। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराड़ में भर्ती महिला रोगी, को ओढ़ने के लिए तिरपाल नहीं, कम्बल उपलब्ध कराया गया था। संबंधित रोगी के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोहरी द्वारा की गई जांच में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। अन्य प्रकार की कमियां/अनियमितता के संबंध में, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रकरण में दोषी पाये गये कर्मचारियों की ड्यूटी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराड से हटा कर अन्यत्र स्थान पर लगाई गई थी। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक पोहरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 0 से 5 वर्ष तक की आयु के कुल 1810 बच्चे कुपोषण के शिकार पाये गये। विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कुल 517 कुपोषित बच्चे पाये गये। (घ) कुपोषण से प्रभावित बच्चों के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रतिदिन चिकित्सक द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, दिशा-निर्देशों के अनुरूप भर्ती कुपोषित बच्चों को उपचारात्मक आहार दिया जाता है, बच्चों के अभिभावकों को परामर्श सलाह दी जाती है तथा प्रत्येक 15 दिवस में फॉलोअप जांच की जाती है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

 

 

 



भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्‍नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्‍नोत्तर


विद्यालयों में स्‍वीकृत एवं रिक्‍त पदों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

1. ( क्र. 7 ) श्री नितेन्‍द्र बृजेन्‍द्र सिंह राठौर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निवाड़ी एवं टीकमगढ़ जिले में कितने प्राथमिक, माध्‍यमिक एवं उच्‍चतर विद्यालय है? (ख) उक्‍त शालाओं में कितने पद स्‍वीकृत हैं, वर्तमान में कितने पद रिक्‍त हैं रिक्‍त पदों को कब तक भरा जावेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) निवाड़ी जिले में 416 प्राथमिक, 153 माध्यमिक,          30 हाईस्कूल एवं 27 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं टीकमगढ़ जिले में 901 प्राथमिक, 351 माध्यमिक 91 हाईस्कूल एवं 59 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "नौ"

लोकायुक्त कार्यवाही के पश्‍चात पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( क्र. 15 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक मण्डला जिले के        किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लोकायुक्त/ईओडब्ल्यू की कार्यवाही हुई है? निलंबन के पश्‍चात उन्हें कहाँ-कहाँ पदस्थ किया गया है? क्या निलंबन के पश्‍चात संबंधितों को उसी जिले/ब्लॉक में पदस्थ किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत? यदि नहीं तो नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या मण्डला जिले के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बिछिया रहे डॉ.दिनेश टाकसांडे को दिनांक 06-01-2022 को लोकायुक्त द्वारा रिश्‍वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था एवं इन्हें निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय जिला नरसिंहपुर निर्धारित किया गया था? यदि हाँ, तो इन्हें बाद में जिला मण्डला के ब्लॉक बिछिया में ही जहां ये रिश्‍वत लेते पकड़े गए थे, किस नियम के तहत पदस्थ किया गया? इस पदस्थापना के लिए कौन-कौन दोषी है? (ग) क्या मण्डला जिले के अन्य चिकित्सक जो इसी तरह की लोकायुक्त कार्यवाही में पकड़े गए व निलंबित किये गए को पुनः मण्डला जिले या उसी ब्लॉक में पदस्थ किया गया है? यदि नहीं तो उक्त डॉ. दिनेश टाकसांडे को बिछिया ब्लॉक में ही पदस्थ किये जाने के नियम के तहत, अन्य चिकित्सक/अधिकारियों/कर्मचारियों को भी मण्डला या उसी ब्लॉक में पदस्थ किया जाएगा? यदि नहीं तो डॉ.दिनेश टाकसांडे को बिछिया से कब तक हटाया जाएगा? क्या इस संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा विभाग को पत्र लिखा गया है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक मण्डला जिले में पदस्थ विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध लोकायुक्त/ ई.ओ.डब्ल्यू की कार्यवाही तथा निलंबन पश्‍चात पदस्थापना संबंधी  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र  '''' अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.11-19/2011/1-10 दिनांक 23.02.2012 अनुसार ट्रेप प्रकरणों में जिस पद पर रहते हुये ट्रेप अथवा छापे की कार्यवाही की गई है उस पद से अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। नियम की प्रति  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी हाँ, जी हाँ । डॉं. दिनेश कुमार टाकसांडे द्वारा निलंबन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में डब्ल्यू. पी. याचिका क्रमांक 11178/2022 दायर की गई जिस पर माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12 मई 2022 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में डॉं. टाकसांडे द्वारा प्रस्तुत अपीलीय अभ्यावेदन का निराकरण करते हुये संचालनालय के आदेश क्रमांक 308 दिनांक 21.02.2023 द्वारा उन्हें निलंबन से बहाल कर पदस्थापना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला के अधीन की जाकर संचालनालय के ज्ञाप क्रमांक 369/दिनांक 02.03.2022 द्वारा उन्हें आरोप पत्रादि जारी किये गये। जारी आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर डॉं. टाकसांड़े द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनके विरूद्ध संचालनालय के आदेश क्रमांक 1544/दिनांक 25.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित कर, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त कर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में है। संचालनालय के आदेश दिनांक 21.02.2023 द्वारा डॉं. टाकसांड़े की पदस्थापना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला के अधीन की गई जिस पर कलेक्टर मण्डला द्वारा डॉं. टाकसांडे की पदस्थापना जिला चिकित्सालय मण्डला में किये जाने संबंधी अनुमोदन दिये जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला ने उनके आदेश क्रमांक 182/दिनांक 31.03.2023 द्वारा डॉं. टाकसांडे की पदस्थापना जिला चिकित्सालय मण्डला की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामनगर में आदि उत्सव आयोजन के दृष्टिगत डॉं. टाकसांडे को सहायक नोड़ल अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला के आदेश क्रमांक 306/दिनांक 18.05.2023 द्वारा नियुक्त किया जाकर आगामी आदेश तक रामनगर में मुख्यालय बनाकर कार्य संपादन हेतु आदेशित किया गया। डॉं. टाकसांडे द्वारा बी.एम.ओ.बिछिया का कार्य संपादन नहीं किया जा रहा है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी उत्तरांश (क) के  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश दिनांक 23.02.2012 में ट्रेप प्रकरणों में जिस पद पर रहते हुये ट्रेप अथवा छापे की कार्यवाही की गई है से अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश है। संचालनालय के आदेश क्रमांक 114-115 एवं आदेश क्रमांक 116-117 दिनांक 02.05.2023 द्वारा डॉं.दिनेश कुमार टाकसांडे एवं डॉं.मनोज मुराली, भेषज विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय मण्डला की पदस्थापना स्थान से अन्यत्र की गई है। जी नहीं। माननीय विधायक महोदय द्वारा डॉं.दिनेश टाकसांडे को बिछिया से हटाये जाने संबंधी पत्र विभाग को प्रेषित किया जिसके अनुक्रम में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गई है के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

एम.आर.आई., सी.टी. स्कैन एवं सोनोग्राफी सेंटरों को मान्‍यता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( क्र. 20 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोक नगर जिले में कुल कितने एम.आर.आई., सीटी स्कैन, सोनोग्राफी सेंटर प्रश्‍न दिनांक की स्थिति‍ में संचालित हैं उनके नाम बतावें एवं नवीन/नवीनीकरण मान्यता की जानकारी उपलब्‍ध कराएं। (ख) क्‍या उक्त सेंटरों में नियमानुसार एमडी रेडियोलॉजिस्ट जो मान्यता आवेदन में उल्लेखित है वह उस सेंटर में भौतिक रूप से उपस्थित है या नहीं? प्रत्येक की पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ग) यदि इन सेंटरों में टेली रेडियोलॉजी की मदद से एमडी रेडियोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति में दूरस्थ बैठे विशेषज्ञ के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है तो नियमानुसार क्या उक्त रिपोर्ट पर संबंधित एमडी रेडियोलॉजिस्ट के बायोमेट्रिक हस्ताक्षर है या नहीं? (घ) टेली रेडियोलॉजी के संबंध में स्वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा जारी किए गए समस्त दिशा निर्देश उपलब्ध करावें। जानकारी दें कि क्या उन समस्त नियमों का पालन उक्त सेंटरों के द्वारा किया जा रहा है या नहीं? यदि नहीं तो संरक्षण देने वाले दोषी अधिकारियों पर शासन कब कार्यवाही करेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) अशोकनगर जिले में प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में संचालित निजी एम.आर.आई., सीटी स्कैन सेंटर, सोनोग्राफी सेंटर के नाम एवं मान्यता की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी हाँ। सेंटरवार रेडियोलॉजिस्ट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जिला अशोकनगर में संचालित निजी एडवांस डायग्नोस्टिक सी.टी.सेन्टर पर उपलब्ध रेडियोलॉजिस्ट द्वारा ही रिपोर्ट तैयार की जा रही है, टेलीरेडियोलॉजी द्वारा रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है। जिला चिकित्सालय, अशोकनगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंधित सेवा प्रदाता के माध्यम से संचालित सी.टी.स्कैन सेन्टर अंतर्गत निविदा में उल्लेखित शर्तानुसार, टेली रेडियोलॉजी के माध्यम से रिपोर्टिंग की जा रही है। जिला अशोकनगर अंतर्गत संचालित समस्त सोनोग्राफी सेन्टर पर कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट/सोनोलॉजिस्ट द्वारा ही रिपोर्टिंग की जा रही है। टेलीरेडियोलॉजी द्वारा रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है। जिला अशोकनगर अंतर्गत एम.आर.आई सेंटर संचालित नहीं है। (घ) जिला चिकित्सालय, अशोकनगर में लोक निजी भागीदारी प्रणाली अंतर्गत स्थापित सी.टी. स्कैन सेन्टर का संचालन अनुबंधित एजेन्सी मेसर्स वास्को टेलीरेडियोलॉजी द्वारा निविदा की शर्तानुसार किया जा रहा है। जिसमें निहित टेलीरेडियोलॉजी से संबंधित दिशा-निर्देशों का नियमानुसार पालन किया जा रहा है जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। जिले में उपरोक्तानुसार संचालित समस्त सोनोग्राफी सेन्टर द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम अंतर्गत जारी समस्त नियमों का पालन किया जा रहा है जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। जिला अशोकनगर अंतर्गत एम.आर.आई. सेंटर संचालित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अल्पसंख्यक संस्था के मान्यता प्रमाण पत्र

[स्कूल शिक्षा]

4. ( क्र. 21 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र के पत्र क्रमांक 7201 भोपाल दिनांक 27-12-2022 की प्रति देवेंl (ख) उक्त पत्र द्वारा 15 जनवरी 2023 तक चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के किन-किन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन से जारी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने का प्रमाण पत्र जिला शिक्षा केंद्र में उपलब्ध कराया गया है? उन शालाओं के नाम एवं प्रमाण पत्र की प्रति देवें? (ग) क्या उक्त प्रमाण पत्र प्रदेश शासन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है? अथवा किसी अन्य आयोग का है? उस आयोग का क्‍या नाम है? प्रमाण पत्र पर वैधता की अवधि अंकित है या नहीं? (घ) यदि यह सत्य है कि‍ उक्त प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश शासन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है उस पर वैधता की अवधि भी अंकित नहीं है तो ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी या नहीं और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी और कब की जावेगी? (ड.) क्या मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के नाम पर होने वाले इस घोटाले को रोकने के लिए वर्ष 2024-25 में कोई सख्त कार्यवाही करेगी या नहीं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) निरंक (ग) जी नहीं। राष्‍ट्रीय अल्‍पसंख्‍यक शैक्षणिक संस्‍था आयोग भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। अवधि अंकित नहीं है। (घ) एवं (ड.) उत्‍तरांश (ख) के अनुक्रम में कार्यवाही का प्रश्‍न नहीं उठता।

परिशिष्ट - "दस"

सिंचाई बांध का निर्माण

[जल संसाधन]

5. ( क्र. 27 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अंतर्गत अमोरहा सिंचाई बांध मड़वास की स्‍वीकृति किस वर्ष में कितनी राशि की स्‍वीकृति प्रदान की गई थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में सिंचाई बांध का निर्माण अपूर्ण है। बांध निर्माण में कितनी राशि व्‍यय की गई है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में बांध का निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया गया जावेगा? (घ) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में बांध का निर्माण आज तक पूर्ण नहीं किया गया है क्‍यों कारण बताएं। बांध निर्माण में आने वाली बाधाएं कब तक दूर कर ली जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) सीधी जिले के अन्तर्गत अमोहरा डोल सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति शासन के आदेश दिनांक 25.01.2016 को रू.1433.33 लाख की 410 हेक्‍टेयर सैच्‍य क्षेत्र हेतु प्रदान की गई। (ख) वस्‍तुस्थि‍ति यह है कि अमोहरा डोल सिंचाई परियोजना का शीर्ष कार्य 40 प्रतिशत एवं नहर कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण किया जाकर योजना पर रू.1.29 करोड़ व्यय किया जाना प्रतिवेदित है। (ग) परियोजना का निर्माण कार्य जून 2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित था, किन्तु वन भूमि व्‍यपवर्तन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से निर्माण कार्य अवरुद्ध होना प्रतिवेदित है। वनभूमि की स्वीकृति मिलने के पश्‍चात कार्य किया जाना संभव होगा। निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निश्‍िचत समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) अमोहरा डोल सिंचाई योजना के फारेस्ट क्लियरेंस के स्टेज-I की विभाग द्वारा कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। प्रभावित वन भूमि हेतु ग्राम छाताधर की 09.963 हे. एवं ग्राम अमझर की भूमि 02.00 हे. कुल 11.963 हे. भूमि मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिजर्व सीधी द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि अनुपयुक्त करने के पश्‍चात पुनः प्रकरण कलेक्टर जिला-सीधी को तहसील मझौली अन्तर्गत ग्राम बोदारी टोला में रकवा 11.963 हे.जो म.प्र.शासन, सिंचाई विभाग के नाम है, उक्त भूमि को अमोहराडोल बांध में प्रभावित वनभूमि 11.963 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु प्रेषित किया जा चुका है, जिसका वन विभाग, राजस्व एवं सिंचाई विभाग का संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जा चुका है। सीमांकन एवं हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। वनभूमि की स्‍टेज- I एवं स्‍टेज- II की स्‍वीकृति उपरांत कार्य प्रांरभ कराया जाना संभव होगा। निश्‍िचत समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

भेड़ ऊन केन्‍द्र विस्‍तार के लिये आरक्षित भूमि पर कब्‍जा

[राजस्व]

6. ( क्र. 41 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र क्र. 23 करैरा तह. नरवर के नगर परिषद मगरोनी के वार्ड क्र.10 में भेड़ ऊन केन्‍द्र विस्तार हेतु कितनी भूमि आरक्षित है? (ख) यदि भूमि आरक्षित है तो क्‍या उक्त भूमि पर कब्जा है या रिक्त है? (ग) यदि उक्त भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर मकान बना लिये हैं तो कब तक सीमांकन कर आरक्षित भूमि को मुक्त करा लिया जावेगा? (घ) क्या सही है कि पशु कल्याण विभाग द्वारा उक्त आरक्षित भूमि पर कब्जा हटाने के लिये पत्र दिया था। क्‍या राजस्व विभाग द्वारा उस पर कोई कार्यवाई की गयी है? यदि हां, तो जानकारी दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) ग्राम किशनपुर में भेड़ ऊन केन्‍द्र विस्‍तार हेतु 2.81 हेक्‍टेयर भूमि आरक्षित की गई है। (ख) आरक्षित भूमि के सर्वे क्रमांक499/3 रकवा 0.82 हेक्‍टेयर में से रकवा 0.17 हेक्‍टेयर एवं सर्वे क्रमांक 499/4 रकवा 1.99 हेक्‍टेयर में से 0.83 हेक्‍टयर भूमि पर कब्‍जा है एवं 0.10 हेक्‍टयर पर प्राथमिक विद्यालय किशनपुर, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन निर्मित है तथा शेष भूमि रिक्‍त है। (ग) प्रकरण क्रमांक 0169/अ-12/23-24 से सीमांकन किया जा चुका है। कुल रकवा 2.81 हेक्‍टयर में से 1.00 हेक्‍टयर भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रचलित है। (घ) जी हाँ। उक्‍त पत्र के पालन में भूमि का सीमांकन किया जा चुका है एवं पशुपालन एवं डेयरी विभाग के विकासखंड पशु चिकित्‍सा अधिकारी नरवर जिला शिवपुरी को मौके पर कुल रकवा 2.81 हेक्‍टयर में से प्राथमिक विद्यालय किशनपुर, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन रकवा 0.10 हेक्‍टयर एवं अतिक्रमित भूमि 1.000 हेक्‍टयर को छोड़कर शेष रिक्‍त भूमि का कब्‍जा दिया जा चुका है।

करई से समोहा तक रोड का निर्माण

[जल संसाधन]

7. ( क्र. 42 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधान सभा क्षेत्र क्र. 23 करैरा, जिला शिवपुरी अंतर्गत ग्राम समोहा में सिंचाई विभाग द्वारा महूर नदी पर 35 वर्ष पूर्व समोहा डैम का निर्माण किया गया था? (ख) यदि हां, तो क्‍या इसी समय सिंचाई विभाग द्वारा करई से समोहा के लिये रोड बनाया गया था? यदि हां, तो उक्‍त रोड से 50 ग्रामों के वासियों का आवागमन है। उक्‍त रोड की वर्तमान में क्‍या स्थिति है? (ग) क्‍या उक्‍त रोड खराब होने के कारण क्षेत्र वासियों को तकरीबन 25 कि.मी. का चक्‍कर लगाकर समोहा पहुंचना पड़ता है? (घ) यदि हां, तो क्‍या क्षेत्र वासियों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा उक्‍त रोड को पुन: बनाने की स्‍वीकृति दी जावेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो कारण बताएं।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, महुअर नदी पर लगभग 20 वर्ष पूर्व समोहा डेम का निर्माण कराया जाना प्रतिवेदित है। (ख) वस्‍तुस्थिति यह है कि जल संसाधन विभाग द्वारा करई से समोहा के लिये इंसपेक्‍शन रोड बनाया गया था। उक्त रोड से लगभग 50 ग्रामों के ग्रामवासियों का आवागमन बना रहता है। वर्तमान में रोड क्षतिग्रस्त होना प्रतिवेदित है। (ग) जी हाँ। लगभग 15 कि.मी.। (घ) मैदानी कार्यालयों द्वारा उक्त रोड का आवश्यक सुधार कार्य का प्रस्‍ताव तैयार किया जाना प्रतिवेदित है। प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर निर्णय लिया जाना संभव होगा। निश्‍िचत समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

मझगांय एवं रूझ बांध का निर्माण

[जल संसाधन]

8. ( क्र. 47 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) क्या पन्ना जिला के अजयगढ़ क्षेत्र में मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत निर्माण किये जा रहे मझगांय एवं रूझ बांध की स्वीकृति दिनांक एवं कार्य पूर्णता दिनांक क्या है? क्या इन बांधों को      समय-सीमा में पूर्ण कर लिया जावेगा यदि नहीं तो क्यों? (ख) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत भू-अर्जन हेतु कब-कब कितनी राशि आवंटित की गई है? आवंटित राशि सभी मुआवजा धारियों को कब-कब वितरित की गई है? यदि नहीं तो क्यों कब तक वितरित की जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार इन परियोजनाओं के विलंब एवं मुआवजा वितरण न हो पाने के लिए कौन-कौन उत्तरदायी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक इन परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) वस्‍तुस्थिति यह है कि पन्ना जिले के विकासखण्ड अजयगढ़ में मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना एवं रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। मझगांय परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 06.11.2012 एवं रूंज परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 22.07.2011 को प्रदान की गई है। वर्तमान में रूंज परियोजना की पूर्णता दिनांक दिसंबर 2024 लक्षित है। मझगांय बांध में वन प्रकरण के द्वितीय चरण की स्वीकृति भारत सरकार नई दिल्ली से दिनांक 31.01.2024 को प्रदान की गई है। मझगांय बांध का निर्माण कार्य जून 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण कराने हेतु विभाग प्रयासरत है। (ख) दोनों परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन अधिकारी को प्रदाय की गई राशि की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-'''' अनुसार है। मुआवजाधारियों को मुआवजा वितरण की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-''ब-1''/''ब-2'' अनुसार है। शेष भू-अर्जन मुआवजा भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में होना प्रतिवेदित है। (ग) रूंज मध्यम परियोजना में कृषकों के विरोध एवं मझगांय मध्यम परियोजना में वन प्रकरण स्टेज-II की स्वीकृति दिनांक 31.01.2024 को प्राप्त होने के कारण परियोजनाओं को पूर्ण करने की पूर्व निर्धारित तिथि में वृद्धि की गई। अत: परियोजनाओं की पूर्णता के विलंब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारण करने की स्थिति नहीं है। परियोजनाओं को उत्‍तरांश '' अनुसार पूर्ण करना लक्षित है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

बंगाली विस्थापित परिवारों को पट्टा प्रदाय

[राजस्व]

9. ( क्र. 49 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्या पन्ना विधानसभा क्षेत्र में छूटे हुये बंगाली विस्थापित परिवारों को पट्टा प्रदाय करने के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने छूटे हुये परिवारों को पट्टा देने के संबंध में विगत पाँच वर्षों में कार्यवाही की गई है? छूटे हुये बंगाली विस्थापित परिवारों को अभी तक पट्टा प्रदाय न किये जाने का क्या कारण है? इन्हें कब तक पट्टा प्रदाय किये जाएंगे? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में छूटे हुए परिवारों को विगत पांच वर्षों में पट्टा देने की जानकारी निरंक है। छूटे हुये परिवारों के अभिलेख उपलब्‍ध नहीं होने के कारण पट्टा प्रदाय नहीं किये जा सके है। अभिलेखों की गहन तलाश एवं जांच उपरांत पट्टे प्रदाय करने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

भूमिगत पाइप-लाइन डालने के नियमों की जानकारी

[राजस्व]

10. ( क्र. 65 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) किसानों को अपने खेतों में जाने के लिए नये रास्ते स्वीकृत करने, वर्तमान रास्तों को चौड़ा करने, अपने खेतों में सिंचाई के लिए अन्य खातेदारों की जमीन से भूमिगत पाइप-लाइन डालने के संबंध में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा क्या काश्तकारी अधिनियम या अन्य कोई अधिनियम बनाया गया है अगर हां तो अधिनियमों की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार यदि अधिनियम नहीं बनाया गया है उक्त संबंध में अधिनियम बना दिया जायेगा? ताकि किसानों को सुविधा प्राप्त हो सके।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। (ख) इस संबंध में कोई भी प्रस्‍ताव विभाग के अन्‍तर्गत विचाराधीन नहीं है।

आवश्‍यक उपकरण एवं फर्नीचर की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( क्र. 70 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परासिया में 100 बिस्तरों के अस्पताल के उन्नयन की स्वीकृति शासन द्वारा म.प्र. शासन लो.स्वा.एवं परि.कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ.12-4/2019 सत्रह/मेडि.-3 भोपाल दिनांक 24.09.2019 के माध्यम से प्रदान की गई थी, वर्तमान में अस्पताल भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है बिल्डिंग विभाग को सौंपी जा चुकी है, बिल्डिंग की स्वीकृति के साथ ही शासन द्वारा अस्पताल हेतु उपकरण एवं फर्नीचर के क्रय हेतु 177.00 लाख रूपये राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी। परन्तु अभी तक आवश्यक उपकरण व फर्नीचर अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो पाये है, जिसके कारण अस्पताल का संचालन व्यवस्थित रूप से नहीं पा रहा है और मरीजों को असुविधा हो रही है। अस्पताल में उपकरण एवं फर्नीचर अभी तक उपलब्ध नहीं कराने का क्या कारण है? (ख) उपरोक्त संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा मान. मुख्यमंत्री महोदय को पत्र क्र. वि.स./परासिया/127/2024/03 दि.01.01.2024 एवं विभागीय मंत्री महोदय को पत्र क्र.वि.स./परासिया/ 127/2024/06 दि. 01.01.2024 एवं विभागीय प्रमुख सचिव पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2023/17 दि. 11.12.2023 एवं विभागीय कमिश्‍नर महोदय पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2023/16 दि.11.12.2023 प्रेषित किया गया है, उन पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) कब तक आवश्यक उपकरण व फर्नीचर अस्पताल में उपलब्ध करा दिया जायेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परासिया का उन्नयन/निर्माण कार्य पूर्ण होने उपरांत, 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन का हस्तांतरण प्रमाण पत्र दिनांक 12.09.2023 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा को प्राप्त हुआ। उन्नयन उपरांत निर्मित 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल, परासिया में उपकरण/फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा द्वारा दिनांक 23.11.2023 को पत्र के माध्यम से उपकरण तथा अस्पताल फर्नीचर की मांग प्रेषित की गई। जिसके अनुक्रम में विभाग द्वारा नियमानुसार उपकरण/फर्नीचर प्रदाय किये जाने हेतु तकनीकी आधार पर युक्तियुक्तकरण हेतु ''Gap Analysis'' की प्रक्रिया उपरांत मात्रा व बजट का आंकलन कर, उपकरण/फर्नीचर की उपलब्धता हेतु कार्यवाही की जा रही है। (ख) माननीय विधायक द्वारा प्रेषित पत्रों का संज्ञान लेते हुए सिविल अस्पताल, परासिया में उपकरण/फर्नीचर की प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा नियमानुसार उपकरण/फर्नीचर प्रदाय किये जाने हेतु तकनीकी आधार पर युक्तियुक्तकरण उपरांत वांछित उपयुक्त मात्रा व बजट का आंकलन किया गया है, जिसके अनुक्रम में आगामी कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) नियमानुसार निविदा प्रक्रिया संपादित कर उपकरण/अस्पताल फर्नीचर की प्रदायगी संबंधी कार्यवाही की जायेगी। निश्‍िचत समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

वाहनों पर व्‍यय राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( क्र. 92 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर को मोबिलिटी वाहनों, कोविड-19 में वाहनों व अन्य वाहनों को हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वाहनों को किराये पर लेने बाबत् कब क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं? वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की जानकारी दें।          (ख) प्रश्‍नांश (क) में वाहनों को किराया पर लेने किस स्तर पर इनकी निगरानी, मॉनिटरिंग आदि की क्या व्यवस्था की गई? इसके लिये किस स्तर पर कब-कब निविदाएं आमंत्रित की गई। किस-किस की निविदा कब-कब किन शर्तों पर कितनी-कितनी अवधि के लिये किस दर पर स्वीकृत की गई?           कौन-कौन से वाहन कब से कब तक कितनी-कितनी अवधि के लिये किराये पर लिये गये। इनके किराया पर कितनी राशि व्यय हुई। इनके देयकों की कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया? बिलों की छायाप्रति दें। वाहन स्वामी, एजेंसी का नाम पता वाहन का मॉडल, सीट संख्या, पं.क. पंजीयन का उदेश्य सहित वर्षवार जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में  किन-किन निविदाकारों/एजेंसी की निविदा अवधि बिना निविदा आमंत्रित किये कब से कब तक किस आधार, दर पर किस स्तर पर कितनी-कितनी अवधि के लिये बढ़ाई गई एवं क्यों? क्या शासन वाहनों के किराया एवं निविदाओं में किये गये फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) कार्यालय प्रमुख द्वारा निगरानी, मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाती है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' में समाहित है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार निविदा पूर्ण न होने के कारण पूर्व निविदाकार से समान शर्तों एवं दरों पर वाहन अनुबंधित की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''फ-1'' अनुसार है। जी नहीं।

तहसील बीना को जिला बनाने की मांग

[राजस्व]

13. ( क्र. 120 ) श्रीमती निर्मला सप्रे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) अनुविभागीय/तहसील बीना को जिला बनाने के नियम/आदेश/प्रावधान/मापदण्ड/की सत्यापित उलब्ध करावें। साथ ही जिला बनाने हेतु कितनी जनसंख्या, क्षेत्रफल, एक जिले से दूसरे जिले की दूरी से संबंधित नियम आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) जिला सागर की तहसील/अनुविभागीय बीना को जिला बनाने हेतु क्षेत्रीय माननीय विधायकगण, संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग कब-कब की गई है, मांग पत्रों की प्रतियां उपलब्ध करावें? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सर्व सुविधायुक्त क्षेत्र की दृष्टि एवं सबसे अधिक राजस्व देने वाला बीना अनुविभागीय/तहसील को जिला घोषित किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  अनुसार है।                (ख) विगत 02 वर्षों में इस संबंध में मांग पत्र/ज्ञापन आना नहीं पाया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ऐतिहासिक धरोहर को पर्यटन स्थल का दर्जा

[पर्यटन]

14. ( क्र. 123 ) श्रीमती निर्मला सप्रे : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के क्या-क्या मापदण्ड है, मापदण्ड की प्रति उपलब्ध करावे। (ख) प्रश्‍नांश (क) के क्रम में प्रश्‍नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र बीना के किस ऐतिहासिक धरोहर को पर्यटन का दर्जा दिए जाने हेतु किस दिनांक को प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग को पत्र प्रेषित किया गया। प्रेषित पत्र की प्रति उपलब्ध करावे। (ग) प्रश्‍नांश (ख) का उत्तर हां, तो प्रेषित पत्र में उल्लेखित ऐतिहासिक धरोहर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने पर विभाग विचार कर रहा है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट बतावे।

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) विभाग द्वारा जारी पर्यटन नीति 2016 यथा संशोधित 2019 में किसी भी स्‍थल को पर्यटन स्‍थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार।

तालाबों एवं नहरों की मरम्‍मत के लिये दी जाने वाली राशि

[जल संसाधन]

15. ( क्र. 160 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिला को वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक कितनी राशि नहरों एवं तालाबों की मरम्‍मत हेतु प्रदान की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित राशि का उपयोग किस तरह किस प्रक्रिया से  किन-किन एजेंसियों द्वारा कराया गया? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में वर्णित राशि एवं व्‍यय की गई राशि पृथक-पृथक एजेंसी सहित बतावें। (घ) क्‍या यह सही है कि प्रश्‍नांश (क) (ख) (ग) में वर्णित तथ्‍यों में विभाग प्रमुख ने अ‍पने अधीनस्‍थ से ताल मेल कर राशि हड़प ली? यदि नहीं तो भौतिक सत्‍यापन कराया जावें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक तालाबों एवं नहरों का मरम्‍मत कार्य निविदा के माध्‍यम से एजेंसियों द्वारा कराया जाना प्रतिवेदित है। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट  के प्रपत्र-'''' एवं '''' अनुसार है। (घ) निविदाकारों द्वारा संपादित कार्यों के भौतिक सत्‍यापन के उपरांत ही भुगतान की कार्यवाही की जाती है। विभाग प्रमुख द्वारा राशि हड़पने से संबंधित कोई तथ्‍य शासन के संज्ञान में नहीं है। भौतिक सत्‍यापन कराने जैसी स्थिति नहीं है।

परिशिष्ट - "बारह"

टीकमगढ़ शहर के राजस्‍व रिकार्ड में हेराफेरी

[राजस्व]

16. ( क्र. 161 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्‍या तहसीलदार टीकमगढ़ के प्र.क्र. 0470 अ-6 (अ) 20-21 आदेश दिनांक 07.11.2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.142/मिन-45 से 142/45 में परिवर्तित किया गया? यदि हां तो क्‍यों?              (ख) क्‍या ना.पं.क्र.15 तहसीलदार टीकमगढ़ दिनांक 22.04.09 के अनुसार दर्ज हल्‍का पटवारी क्र.4 दिनांक 14.06.2013 न्‍यायालय तहसीलदार के राजस्‍व प्र.क्र.152 अ-6 1987-88 में आदेश पारित कर दिनांक 04.06.2013 खसरा नम्‍बरों में हेराफेरी की गई? उक्‍त प्रकरणों के आदेश बतायें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में वर्णित आदेशों के बाद राजस्‍व प्र.क्र. 47/अ-62015-16 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2016 के अनुसार रिकार्ड दुरस्‍त किया गया? यदि हां तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) में क्‍या वर्णित प्रकरणों की विस्‍तृत जांच करवाकर मनमाने तरीके से राजस्‍व रिकार्ड में हेराफेरी करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो क्‍या?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                 (ख) तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 15 आदेश दिनांक 22.04.2009 के अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण स्वीकृत किया गया है। खसरा नंबंरों में कोई हेराफरी नहीं की गई है। तहसीलदार टीकमगढ़ न्यायालय की राजस्व पंजी में 152/अ-6/1987-88 में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। राजस्व प्रकरण क्रमांक 47/अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2016 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 70 दिनांक 20.10.2012, नामांतरण पंजी क्रमांक 71 दिनांक 20.10.2012, नामांतरण पंजी क्रमांक 15 दिनांक 05.04.2009 को रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया गया है। (घ) कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नागदा को जिला घोषित किया जाना

[राजस्व]

17. ( क्र. 194 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) नागदा को जिला बनाये जाने के संबंध में शासन द्वारा दिनांक 28.07.2023 को राजपत्र में      30 दिवसीय प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर आमंत्रित दावें/आपत्तियों को राजस्‍व विभाग द्वारा पत्र क्र. एफ 01-02-2020-सात-7 भोपाल दिनांक 24.08.2023 व दिनांक 13.09.2023, 05.09.2023, 29.08.2023 के द्वारा कलेक्‍टर उज्‍जैन/रतलाम को आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रेषित किए गए थे? (ख) कार्यालय कलेक्‍टर भू-अभिलेख जिला उज्‍जैन का पत्र क्र. 2337/भू.अ./रा.नि./2023 उज्‍जैन दिनांक 04.10.2023 व पत्र क्र. 22392237 दिनांक 15.09.2023 व अन्‍य पत्रों द्वारा कलेक्‍टर उज्‍जैन व रतलाम द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर नागदा को जिला बनाने हेतु प्रस्‍ताव प्रमुख सचिव राजस्‍व विभाग को प्रेषित किए गए है? यदि हां तो विवरण दें। (ग) जिला बनाने की सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के पश्‍चात नागदा को जिला बनाने के लंबित प्रस्‍ताव को मंत्री परिषद में स्‍वीकृत कर अंतिम गजट नोटिफिकेशन हेतु शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। कलेक्‍टर उज्‍जैन के पत्र दिनांक 15-09-2023 एवं 04-10-2023 एवं कलेक्‍टर रतलाम के पत्र दिनांक 02-09-2023 एवं 13-09-2023 प्राप्‍त हुये है। (ग) प्रकरण परीक्षणाधीन है।

अधिग्रहित भूमि किसानों को वापिस लौटाया जाना

[राजस्व]

18. ( क्र. 208 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई किसानों की वह भूमि जो उपयोग में नहीं ली गई उन्हें वापिस लौटाने का निर्णय लिया है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में भोपाल जिले में कितने-कितने किसानों की कितनी-कितनी भूमि चिन्हित की जाकर कब-कब लौटाई गई? यदि नहीं तो कारण सहित अवगत करावें कि कब तक लौटा दी जावेगी तथा इस लापरवाही के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मध्‍यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्‍यवस्‍थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 नियम की  प्रति संलग्न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) ग्राम-खजूरी खुर्द जिला भोपाल के 3 कृषक 0.29 एकड़ भूमि वापसी की कार्यवाही प्रकरण क्रमांक 21/बी-121/2017-18 प्रचलन में हैं।

परिशिष्ट - "तेरह"

प्रदेश के किसानों की सम्‍मान निधि की जानकारी

[राजस्व]

19. ( क्र. 232 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) जौरा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सम्‍मान निधि वर्ष 2020-21 से 2023-24 में कितने-कितने कृषकों को कुल कितनी राशि की प्राप्ति हुई तथा कितने कृषकों से सम्‍मान निधि वापस लेने की कार्यवाही प्रचलन में है? तहसीलवार बतावें। (ख) जौरा विधानसभा क्षेत्र में कमलनाथ सरकार में कितने कृषकों का कुल कितनी राशि का ऋण माफ किया गया तथा कितने कृषकों का कुल कितनी राशि का ऋण माफ करना शेष है? तहसीलवार बतावें। (ग) जौरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष  2020-21 से 2023-24 तक कृषकों का खरीफ और रबी के मौसम अनुसार कृषि बीमा किया गया तथा उस हेतु कितनी प्रीमियम कृषक से ली गई तथा कितनी प्रीमियम केन्‍द्र और राज्‍य शासन से प्राप्‍त हुई बीमा करने वाली कम्‍पनी के नाम, सहित बतावें कि उक्‍त अवधि में वर्ष अनुसार खरीफ और रबी के मौसम में कितने कृषकों को कुल कितनी राशि का क्‍लेम का भुगतान किया गया? (घ) जौरा विधानसभा क्षेत्र में 2020 से 2023 तक कितने कृषकों को किस-किस योजना में कितनी सब्सिडी का भुगतान किया गया?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जौरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-2021 से 2023-2024 तक प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि वितरण की तहसीलवार जानकारी संलग्न  परिशिष्‍ट-'' अनुसार है। जौरा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजनांतर्गत अपात्र/आयकर दाता किसानों द्वारा ली गई सम्‍मान निधि को वापस लेने की तहसीलवार जानकारी संलग्न  परिशिष्‍ट-'' अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

परिशिष्ट - "चौदह"

उप स्‍वास्‍थ्य केन्‍द्र का भवन निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( क्र. 235 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर के अंतर्गत विकासखंड सोहागपुर एवं माखननगर में किन-किन मदों में उपस्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है नाम एवं स्थान सहित बतायें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में इन निर्माण कार्यों का कार्य कब से चल रहा है एवं कब तक पूरा किया जायेगा? क्या इन निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया गया है यदि हां तो कब और नहीं किया गया है तो कब का भूमिपूजन कराया जायेगा? (ग) उपरोक्त निर्माण कार्यों के संबंध में कार्य एजेन्सी कौन है नाम पता सहित बतायें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  में समाहित है। विकास यात्रा के दौरान भूमि पूजन किया जाना था, किन्‍तु ग्राम खरपावड एवं भरगाँव में विकास यात्रा निरस्‍त हो जाने के कारण भूमि पूजन माननीय विधायक महोदय द्वारा नहीं किया जा सका एवं कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए तथा उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र गुडारिया के लिए भूमि उपलब्‍ध नहीं होने से भूमि पूजन नहीं कराया जा सका है, निश्‍िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( क्र. 297 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौंसर के सौ बिस्तर वाले अस्पताल में वर्तमान में कौन कौन चिकित्सक पदस्थ हैं? (ख) उपरोक्त अस्पताल में कितने चिकित्सकों के पद ख़ाली हैं? (ग) इनमें से विभिन्न विशेषज्ञों के कितने पद रिक्त है तथा उन्हें कब तक भरा जाएगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ग) विभिन्न विशेषज्ञों के 09 पद रिक्त है। विभाग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्‍िचत समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सोलह"

कन्हान सिंचाई परियोजना

[जल संसाधन]

22. ( क्र. 298 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा ज़िले में कन्हान सिंचाई योजना किस वर्ष में स्वीकृत हुई थी। (ख) इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है और इससे कितने किसानों की कितनी भूमि सिंचित होना है?             (ग) इस योजना को कब तक पूरा करने लक्ष्य निर्धारित किया गया है? (घ) अभी तक इस योजना के लिए कब-कब, कितना-कितना बजट आवंटित किया गया? (ङ) इस सिंचाई योजना के कार्य की क्या प्रगति है? यदि कार्य प्रारंभ है तो इस योजना को कब तक पूरा किया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) छिंदवाड़ा जिले में कन्हान सिंचाई योजना के नाम से कोई परियोजना स्वीकृत नहीं है, अपितु छिंदवाड़ा जिले में छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना वर्ष 2019 में स्वीकृत है। (ख) छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना की स्वीकृत लागत रू.5470.95 करोड़ है। छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना से छिंदवाड़ा जिले के 628 ग्रामों की लगभग 1,50,000 किसानों की 1,90,500 हे. भूमि सिंचित करना प्रस्‍तावित है।             (ग) छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना जुलाई 2026 तक पूर्ण करना लक्षित है। (घ) वर्षवार आवंटित बजट की जानकारी संलग्न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ड.) परियोजना का कार्य प्रगतिरत होना प्रतिवेदित है। अनुबंध अनुसार निर्माण कार्य जुलाई 2026 तक पूर्ण करना लक्षित है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

नवीन व्यावसायिक शिक्षा योजना

[स्कूल शिक्षा]

23. ( क्र. 347 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लागू केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक नवीन व्यावसायिक शिक्षा (एन.एस.क्यू.एफ.) योजना मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विगत 9 वर्षों से संचालित है, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षकों के माध्यम से शासकीय विद्यालयों में रोजगारोन्मुखी कौशल का विकास विद्यार्थियों में कराया जा रहा है?           (ख) क्या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर (आउटसोर्सिंग कम्पनी) के माध्यम से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों/शिक्षकों द्वारा वर्तमान महंगाई दर को देखते हुये नवीन वेतनमान का निर्धारण/प्रतिवर्ष वेतनवृद्धि/स्थायी जॉब पॉलिसी/मातृत्व अवकाश, मेडिकल अवकाश/वर्ष 1998-99 में नियुक्त अंशकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भांति विभागीय संविलियन की कोई नीति शासन के समक्ष विचाराधीन है? (ग) यदि हाँ, तो कब तक इसे पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। केन्द्र सरकार की नवीन व्यावसायिक शिक्षा योजना प्रदेश के विद्यालयों में सत्र 2013-14 से संचालित की जा रही है। (ख) एवं (ग) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण

[स्कूल शिक्षा]

24. ( क्र. 351 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कितने अतिथि शिक्षक अपनी सेवायें दे रहे हैं एवं इन्हें कितना मानदेय राशि प्रदत्त किया जा रही है और कब से है? (ख) क्या प्रदेश के शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की मेहनत से मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था व शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतर परिणाम आये है? किन्तु आज तक अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सका है? इसका क्या कारण है? (ग) क्या प्रदेश के अतिथि शिक्षक लम्बे अर्से से नियमितीकरण हेतु 12 माह, 62 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल एवं फिक्स मानदेय को लेकर संघर्ष कर रहे है? यदि हाँ तो अतिथि शिक्षकों को नियमित किये जाने की कोई योजना शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि नहीं तो क्या शासन प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित किये जाने पर विचार करेगा और कब तक?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) वर्तमान में प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कुल 72526 अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे है। विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2023 अनुसार अतिथि शिक्षक वर्ग-1 को रू. 18000/-, अतिथि शिक्षक वर्ग-2 को रू. 14000/- एवं अतिथि शिक्षक वर्ग-3 को 10000/- मासिक मानदेय की स्वीकृति प्रदान की गई है। (ख) इस संबध में कोई विशिष्ट अध्ययन/रिसर्च उपलब्ध नहीं है। अतिथि शिक्षकों के लिये नियमित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। (ग) नीति बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है, निश्‍िचत समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

निर्माण कार्यों हेतु धन राशि का आवंटन

[जल संसाधन]

25. ( क्र. 389 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में विभाग द्वारा वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक        कौन-कौन से निर्माण कार्यों हेतु कितनी-कितनी धन राशि का आवंटन दिया गया और उक्‍त कार्य किन-किन संस्‍थाओं के माध्‍यम से कराये जा रहे हैं सम्‍पूर्ण विवरण उपलब्‍ध करावें तथा शासन की गाइड-लाइन दी जावें? (ख) बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत विकास कार्यों पर जारी हुई धन राशि, उनका उपयोग, मूल्‍यांकन आख्‍या, कार्य की प्रगति एवं कार्य के पूर्ण होने की समयावधि सहित कराये जा रहे कार्यों की सहयोगी निर्माण संस्‍थाओं की जानकारी दें? (ग) क्‍या उक्‍त निर्माण कार्यों में अनियमितताएं की जा रही है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए निर्धारित तकनीकी एवं वित्‍तीय मापदण्‍ड की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे ''परिशिष्‍ट-1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के ''प्रपत्र-ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं।

सी.एम. राइज स्‍कूल में हो रहे घटिया निर्माण कार्य

[स्कूल शिक्षा]

26. ( क्र. 395 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले की बड़ामलहरा विधान सभा क्षेत्र बड़ामलहरा में सी.एम. राइज स्‍कूल के निर्माण के संबंध में तकनीकी स्‍वीकृति/प्रशासकीय स्‍वीकृति सहित संपूर्ण विवरण उपलब्‍ध करावें। (ख) क्‍या सी.एम. राइज स्‍कूल के निर्माण कार्य जो कराया जा रहा है, उसमें घटिया निर्माण किया जा रहा है? (ग) विभागीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा शासन के मापदण्‍डों के तहत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्‍ता का परीक्षण किन-किन अवधियों से कराया गया? (घ) दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध शासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की जावेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-दो के कॉलम क्रमांक-4 में उल्लेख अनुसार सीएम राइज़ स्कूल बड़ामलहरा में समय-समय पर तकनीकी अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य गुणवत्तायुक्त पाए जाने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भू-राजस्व संहिता 1954 एवं 1959 के प्रावधान

[राजस्व]

27. ( क्र. 406 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) म.प्र.भू-राजस्व संहित 1954 एवं म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 1 (2), धारा 234, धारा 237 में क्या प्रावधान दिए है? किस धारा में किस दिनांक को संशोधन कर क्या प्रावधान निरस्त किये गये है एवं क्या प्रावधान स्‍थापित किए गए है? किस धारा के तहत राजपत्र में किस दिनांक को नियम अधिसूचित किए गये? (ख) धारा 234 के तहत बनाए गए निस्तांर पत्रक में भूमियों को किस किस जंगल मद एवं किस-किस गैर जंगल में दर्ज किया गया, निस्‍तार पत्रक में भूमियों को किस किस प्रयोजन के लिये दर्ज किया गया? मद एवं प्रायोजन में क्या-क्‍या अन्तर है? (ग) धारा 234 के तहत निस्तार पत्रक में दर्ज जमीनों में से किस-किस मद की जमीनों एवं             किस- किस प्रयोजनों की जमीनों को भू-राजस्व संहिता की किस धारा में दिए किस प्रावधान या अधिकार से भा.व.अ.1927 की धारा 29, धारा 4 एवं धारा 20 में अधिसूचित किया जा सकता है? (घ) धारा 234 में दर्ज जमीनों पर ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को क्या अधिकार संविधान की        11वीं अनुसूची पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 की किस धारा में दिया है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता की धारा 1 (2), धारा 234, धारा 237 के प्रावधान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। इनमें विगत 10 वर्षों में किये गये संशोधन की जानकारी एवं नियम की धारा 233, 233, 234, 235, 236, 238, 242, 243 एवं 244 के तहत अधिसूचित किये गये है। पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है।            (ख) सं‍हिता की धारा 234 में भूमियों को जंगल मद/गैर जंगल मद में दर्ज किये जाने के प्रावधान नहीं है। निस्‍तार पत्रक में भूमियों को धारा 237 की उपधारा (1) के खण्‍ड (क) से (त्र) में विनिर्दिष्‍ट प्रयोजन तथा मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब उल अर्ज) नियम 2020 के भागग नियम 3 प्रावधान अनुसार है। निस्‍तार पत्रक के प्रयोजन से संबंधित प्रावधान धारा 237 की उपधारा (1) के खण्‍ड (क) से (त्र) में विनिर्दिष्‍ट प्रयोजन त‍था मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब उल अर्ज) नियम 2020 के भाग (दो) नियम 3 प्रावधान अनुसार है। मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब उल अर्ज) नियम 2020 के नियम 4 ग्रामों में की दखलरहित भूमि का अभिलेख से संबंधित उपनियम में शीर्ष (मद) संबंधित प्रावधान है। (ग) भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 अंतर्गत राज्‍य सरकार किसी वन भूमि या बंजर भूमि को जो आरक्षित वन में सम्मिलित नहीं है, किन्‍तु जो सरकार की सम्‍पत्ति है या जिस पर सरकार का साम्‍पत्तिक अधिकार है या जिसकी सम्‍पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग को जिसकी सरकार हकदार है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संरक्षित वन घोषित कर सकेगी। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-3 में राज्‍य सरकार को किसी वनभूमि या पड़त भूमि जो सरकार की है या जिस पर सरकार के साम्‍पत्तिक अधिकार है या जिसकी वनोपज की पूरी अथवा किसी भाग की सरकार हकदार है को आरक्षित वन बनाने की शक्ति दी गई है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 अंतगर्त राज्‍य सरकार को राजपत्र में उपरोक्‍त के आशय की अधिसूचना जारी करने के अधिकार है त‍था धारा-20 में राज्‍य शासन को प्रस्‍थापित वन को आरक्षित वन को आरक्षित वन घोषित करने की शक्ति दी गई है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है।

शिकायती पत्रों की जांच

 [स्कूल शिक्षा]

28. ( क्र. 461 ) श्री महेश परमार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 03.08.2022 पत्र क्र.1255/531/2022/20-2 का अवलोकन कर बतावें कि, क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र पर विभागीय जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो पत्र के समस्त बिन्दुओं पर पृथक-पृथक समस्त अभिलेख, नोटशीट, संबंधित नियम, उपनियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ख) शिकायती पत्र का अवलोकन करे और बतावे क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा शिकायती बिन्दुओं की सुक्ष्म जांच के लिए पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि शिकायती जाँच के समस्त अभिलेख के साथ अभिमत सहित बिन्दूवार अभिलेख प्रश्‍नकर्ता को उपलब्ध नहीं करायें है? स्पष्ट लिखित प्रमाणित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।         (ग) प्रशासनिक अधिकारी शिकायत के सभी बिन्दुओं पर वस्तुस्थिति के स्थान पर विधानसभा उत्तरों को प्रमाणित करने वाले साक्ष्य, नियम, अधिनियम एवं नोटशीट का सम्पूर्ण विवरण दें?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।          (ख) जी नहीं। शिकायती पत्र दिनांक 13.02.2022 में पुनः जाँच का लेख किया गया। पत्र के अनुक्रम में कार्यवाही करते हुये तत्थात्मक जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है।  (ग) विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 587 दिनांक 30.12.2020, विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 1898 दिनांक 23.12.2019, विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 1240 दिनांक 12.07.2019, विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 2026 दिनांक 08.03.2021 एवं विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 2025 दिनांक 08.03.2021 में दिये गये उत्तरों के अनुक्रम में दस्तावेज संलग्‍न किये गये। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार।

शिवपुरी जिले में स्थित तालाबों का जीर्णोद्धार

[जल संसाधन]

29. ( क्र. 466 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले की विधानसभा पोहरी क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के कितने और कहाँ-कहाँ तालाब स्थित हैं और उनकी पानी की क्षमता तथा रकवा कितना है? पूर्ण विवरण सहित जानकारी दी जावे। (ख) प्रश्‍नांश '''' के क्रम में उक्त तालाबों का वर्ष 2015 से 2024 तक कब कब जीर्णोद्धार कराया गया और किस निर्माण एजेंसी से जीर्णोद्धार कराया गया। कितनी राशि व्यय की गई।        (ग) कितने तालाब मत्स विभाग या अन्य किसी व्यक्ति को मत्स पालन हेतु दिये गये हैं? (घ) उक्‍त तालाबों से कहाँ-कहाँ पेय जल हेतु पानी सप्‍लाई किया जाता है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा मत्‍स्‍य पालन हेतु कोई भी तालाब मत्‍स्‍य विभाग या अन्‍य व्‍यक्ति को नहीं दिया जाना प्रतिवेदित है।

परिशिष्ट - "अठारह"

एम.वाय. चिकित्‍सालय इंदौर में भ्रष्‍टाचार

[चिकित्सा शिक्षा]

30. ( क्र. 486 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या एम.वाय. चिकित्‍सालय इंदौर के अधीक्षक व कर्मचारियों की मिलीभगत से कूटरचित दस्‍तावेज तैयार कर निजी मुद्रा कावेरी इंटर प्राइजेस श्री संजय से वर्ष 2016 में सामग्री क्रय कर, अनियमितता भुगतान की कार्यवाही की गई? यदि हां, तो शासन द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की हैं? (ख) क्‍या दोषियों के विरूद्ध अधिष्‍ठता/आयुक्‍त/शासन द्वारा वित्‍तीय अनियमितता में लिप्‍त अधिकारी स्‍तर से क्‍या-क्‍या कार्यवाही प्रस्‍तावित की अथवा उच्‍च स्‍तर पर सांठ-गांठ कर दोष मुक्‍त करने के प्रयासरत हैं?             (ग) क्‍या यह सही है कि पूर्व में चिकित्‍सा महाविद्यालय ग्‍वालियर में कूटरचित दस्‍तावेज तैयार कर वित्‍तीय अनियमितता की गई? प्रकरण में लिप्‍त अधिकारी/कर्मचारियों को बचाने के प्रयास शासन/संचालनालय स्‍तर से पत्र जारी कर किये गये है? हां तो क्‍यों? (घ) क्‍या शासन के स्‍पष्‍ट निर्देश के बाद भी चिकित्‍सा शिक्षा संचालनालय/अधिष्‍ठाता/अधीक्षक कार्यालयों में लेखा/स्‍टोर/स्‍थापना में 03 वर्षों (25-30 वर्षों से अधिक एक ही स्‍थान पर) से कौन-कौन पदस्‍थ हैं, वर्षों से एक ही स्‍थान पर पदस्‍थ होने से वित्‍तीय/अनियमितताओं की संभावना अधिकांशत: बनी रहती है? म.प्र. शासन, सामान्‍य प्रशासन के नियमानुसार तीन वर्षों से अधिक एक ही स्‍थान पर पदस्‍थ कर्मचारियों को कब तक हटाया जावेगा? समय-सीमा बतावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है(ख) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) संचालनालय चिकित्‍सा शिक्षा की स्‍टोर/लेखा स्‍थापना शाखा में 03 वर्षों से अधिक समय से निम्‍नलिखित कर्मचा‍री पदस्‍थ है:- 1. श्रीमती सुषमा श्रीवास्‍तव-स्‍थापना राजपत्रित शाखा, 2. श्री प्रकाश माण्‍डवे- स्‍थापना राजपत्रित शाखा 3. श्रीमती मनीषा सक्‍सेना-स्‍थापना नर्सिंग शाखा, 4. श्री विनायक रानाडे- लेखा शाखा, 5. श्री रमेश शर्मा-स्‍टोर शाखा। संचालनालय में स्‍टाफ की अत्‍यधिक कमी होने के कारण कर्मचारियों की कार्य क्षमता अनुसार कार्य लिया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति

[जल संसाधन]

31. ( क्र. 521 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कृषकों की सुविधा को देखते हुए उक्त सिंचाई योजना         1. जामुनबर्रा जलाशय 2. मंडला पंडापुल नाला पर जलाशय 3. दमुआ भीमसेन ढाना के पास घटामाली नदी पर कोहका दमुआ बैराज 4. झुर्रेमाल शंकरपुर रोड खमडोढ़ा नाला पर जलाशय सिंचाई योजना का सर्वे विभाग द्वारा कराया जा चुका है, परन्तु अभी तक सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है? जिसका क्या कारण है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य की स्वीकृति के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री महोदय जी को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2024/14 दि.02.01.2024 व विभागीय मंत्री महोदय को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2024/15 दि.02.01.2024 पत्र प्रेषित किए गये है, जिन पत्रों पर अभी तक स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित सभी सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी? (घ) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौन-कौन सी सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव विभाग द्वारा वर्ष 2018 प्रारम्भ से वर्ष 2023 तक शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं? भेजे गये प्रस्तावों में से कितनी सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और कितनी योजनाओं की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है कितनी योजनाओं की स्वीकृति शेष है? शेष योजनाओं की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। मंडला-पंडापुल नाला जलाशय एवं झुर्रेटोला जलाशय की डीपीआर अंतिम नहीं होने से स्‍वीकृति दिए जाने की स्थिति नहीं है। स्‍वीकृति हेतु निश्‍िचत समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के ''प्रपत्र-ब'' अनुसार है। वर्तमान में प्रशासकीय स्‍वीकृति का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं होने से शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

चिकित्‍सा महाविद्यालय की स्‍थापना

[चिकित्सा शिक्षा]

32. ( क्र. 560 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुख्‍यमंत्री के पद की शपथ लेने के उपरांत मध्‍यप्रदेश के संपूर्ण जिलों में चिकित्‍सा महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गयी है? यदि हाँ, तो पूरे मध्‍यप्रदेश में कितने चरणों में खोले जायेंगे? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्‍या आदिवासी जिला अनूपपुर में भी चिकित्‍सा महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान प्राथमिकता देकर किया जा रहा है? यदि हां, तो जिला अनूपपुर को प्रथम चरण में ही महाविद्यालय की सौगात प्रदान करेंगे जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार जिला अनूपपुर में प्रावधानित चिकित्‍सा महाविद्यालय खोले जाने संबंधी निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्‍थल चयन एवं स्‍थल निरीक्षण की जिम्‍मेदारी किन-किन अधिकारियों को सौंपी गई है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) विभाग द्वारा आवश्‍यकता अनुसार नीतिगत निर्णय लिया जाता हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश () एवं () अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

लंबित प्रसूति सहायता की राशि का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

33. ( क्र. 601 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितनी संख्या में महिलाओं का प्रसव हुआ है? कृपया ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रसव उपरान्त राशि शत् प्रतिशत महिलाओं को उपलब्ध की जाती है? हाँ तो कितनी संख्या में प्रसव पश्‍चात राशि प्रदाय की गई है? ग्रामवार नाम सहित जानकारी देवें।            (ग) क्या पात्र महिलाए जिनका प्रसव हुआ है, वह उक्त लाभ से वंचित है? हाँ तो कितनी संख्या में, कृपया ग्रामवार नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें तथा क्या कारण है? क्या उक्त महिलाओं को लाभ नहीं मिल पाने के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? यदि हाँ तो कब तक दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्या कारण है तथा यह भी बताएं कि शत् प्रतिशत महिलाओं को लंबित प्रसूति सहायता राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 23014 महिलाओं का प्रसव हुआ है। ग्रामवार  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र  '''' अनुसार है(ख) शासन के दिशा निर्देशानुसार पात्र महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की राशि प्रदाय की जाती है। जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत कुल 16568 एवं मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता अन्तर्गत कुल 6952 पात्र प्रसूता महिलाओं को राशि प्रदाय की गई है। ग्रामवार नाम सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। (ग) जी नहीं। पात्र महिलाओं को भुगतान सतत् प्रक्रिया है। बजट उपलब्धता के आधार पर पात्र महिलाओं को भुगतान की कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जे.पी. अस्पताल के कर्मचारी द्वारा सरकारी दवाओं का विक्रय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

34. ( क्र. 657 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जयप्रकाश अस्पताल भोपाल के कम्पाउंडर के विरूद्ध गौ हत्या का प्रकरण थाना कटारा हिल्स में अपराध क्रमांक 64/2018 दिनांक 25/04/2018 पंजीबद्ध होने पर संचालनालय के आदेश क्रमांक 362 दिनांक 28/02/2022 को सिविल सेवा आचरण एवं वर्गीकरण अधिनियम 1966 के तहत निलंबित किया गया एवं अस्पताल की दवाइयां अस्पताल के बाहर बेचे जाने के सम्बन्ध में थाना कोहेफिजा में अपराध 03/2010 धारा 41 (1-4) 379 के तहत लोडिंग ऑटो क्रमांक एमपी 04 एलसी 2331 को जप्त किया गया। (ख) यदि हाँ तो दवाइयां अस्पताल के बाहर बेचे जाने को लेकर तत्समय पदस्थ सिविल सर्जन, स्टोरकीपर आदि के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण है? जानकारी दें तथा प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ।  (ख) यह कहना सही नहीं है कि दवाईयाँ अस्पताल के बाहर बेचे जाने को लेकर तत्समयावधि में पदस्थ सिविल सर्जन, स्टोरकीपर के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई बल्कि थाना कोहेफिजा द्वारा लोडिंग आटो क्रमांक एम.पी.04 एल.सी.2331 को जप्त किया जाकर श्री सुनील सिंह, प्रभारी स्टोर कीपर के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुये अपराध 03/2010 धारा 41 (1-4) 379 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को माननीय न्यायालय, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल ने उनके आदेश क्रमांक./शिका./ 2010/18253 दिनांक 23.11.2010 द्वारा श्री सुनील सिंह, प्रभारी स्टोर कीपर को निलंबित किया जाकर मुख्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुनगा निर्धारित किया गया। निलंबन पश्‍चात माननीय न्यायालय, भोपाल द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 18.05.2014 में आरोपी श्री सुनील सिंह को दोष मुक्त किया गया जिसकी प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जिसमें प्रकरण की अद्यतन जानकारी समाहित है।

कारम सिंचाई परियोजना की ग्रेविटी नहर की निविदा

[जल संसाधन]

35. ( क्र. 668 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धरमपुरी विधानसभा में कारम सिंचाई परियोजना की ग्रेविटी नहर की 175.63 करोड़ राशि‍ स्वीकृत की गई हे? (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ तो किस कारण उक्त परियोजना की निविदा जारी नहीं की गई है? कारण बतावे उक्त परियोजना की निविदा कब तक जारी कर दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) कारम सिंचाई परियोजना की डी.पी.आर. में नहर कार्य हेतु रू. 13894.77 लाख का प्रावधान है। (ख) कारम मध्यम सिंचाई परियोजना की ग्रेविटी नहर की निविदा पूर्व में तीन बार आमंत्रित की गई थी। प्रथम बार प्रमुख अभियंता स्‍तर की निविदा मूल्‍यांकन समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार निरस्‍त की गई। द्वितीय बार यू.एस.आर. दरों में संशोधन होने एवं तृतीय बार निविदाकार नहीं आने से निविदा निरस्त की गई। इसी बीच अगस्त-2022 में बांध से रिसाव होने के कारण बांध को बहाव नियंत्रण तकनीकी का उपयोग करते हुए चैनल बनाकर सुरक्षि‍त पानी निकाला गया। शासन द्वारा गठित जाँच दल के सुझाव अनुसार बांध का पुनर्निर्माण केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली के तकनीकी मार्गदर्शन में किया जाना है। इस बाबत् केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली व जल संसाधन विभाग म.प्र. शासन के बीच एम.ओ.यू. हस्ताक्षर हो चुका है। बांध के पुनः निर्माण प्रारंभ होने के उपरांत ग्रेविटी नहर की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही किया जाना संभव होगा। निविदा जारी करने हेतु निश्‍िचत समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

डेम निर्माण में गुणवत्ताविहीन सामग्री का उपयोग

[जल संसाधन]

36. ( क्र. 669 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धरमपुरी विधानसभा में कारम सिंचाई परियोजना डेम विभाग के अधिकारी और ठेकेदार की लापरवाही के कारण फुट गया था? जिसके कारण कई किसानों की फसले नष्‍ट हो गई थी?            (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ तो उक्त डेम में गुणवत्ताविहीन सामग्री का उपयोग किया गया था? डेम के निर्माण में उपयोग में ली गई सामग्री की जाँच किस लेब में की गई थी? जाँच रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावे? (ग) उक्त डेम के पुन: निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्‍या कार्रवाई की जा रही है और उक्त डेम का निर्माण कार्य कब तक का प्रारंभ कर दिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं, धरमपुरी विधानसभा में कारम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध में रिसाव होने से बांध कटाव नियंत्रण तकनीक का उपयोग करते हुए चैनल बनाकर सुरक्षित पानी की निकासी की गई थी। सुरक्षित जल निकासी के दौरान कुछ किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। (ख) वस्‍तुस्थिति यह है कि बांध में गुणवत्ताविहीन सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना प्रतिवेदित है। बांध के निर्माण में उपयोग में ली गई सामग्री की जाँच उपसंचालक मिट्टी एवं धातु परीक्षण संभाग, जल संसाधन विभाग, हथाईखेडा लैब, भोपाल एवं अनुविभागीय अधिकारी, माही परियोजना, गुण नियंत्रण उपसंभाग क्र. 02, लाबरिया, जिला-धार में की जाना प्रतिवेदित है। जाँच रिपोर्ट की छायाप्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।              (ग) प्रश्‍नाधीन बांध का पुनः निर्माण कार्य केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के तकनीकी मार्गदर्शन से किया जाना है एवं केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली व म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग के बीच एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया जा चुका है। केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14.10.2023 को बांध का निरीक्षण कर केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला, नई दिल्ली से स्वाईल एवं मटेरियल टेस्टिंग व परियोजना की स्वीकृत ड्राईंग, डिजाईन केन्द्रीय जल आयोग से अनुमोदन हेतु सुझाव दिये गये, विभाग द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को परियोजना की ड्राईंग डिजाईन उपलब्ध करा दी गई है तथा स्वाईल एवं मटेरियल टेस्टिंग के लिए संचालक, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया गया है, केन्द्रीय जल आयोग से निर्माण संबंधित तकनीकी सुझाव प्राप्त होने पर बांध का निर्माण कार्य प्रांरभ किया जाना संभव होगा। निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु निश्‍िचत समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

बालिका छात्रावास में स्थाई छात्रावास अधीक्षिका की नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

37. ( क्र. 687 ) श्री संजय उइके : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास बिरसा की अधीक्षिका श्रीमती शकुन्तला उईके दिनांक 31.07.2023 अपरान्ह सेवानिवृत्त होने के कारण छात्रावास अधीक्षिका का अस्थाई प्रभार आगामी आदेश उच्च कार्यालय से आने तक सुश्री चन्द्रशीला धुर्वे को प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बिरसा द्वारा सौंपा गया था? (ख) यदि हां तो, सेवानिवृत्त होने के लगभग तीन माह उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट द्वारा दिनांक 02.11.2023 को नवीन नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन होने तक श्रीमती शकुन्तला उईके को अधीक्षिका के पद पर कार्य करते रहने के आदेश किस नियम/आदेश/निर्देश के तहत किया गया? (ग) अधीक्षिका सुश्री चन्द्रशीला धुर्वे द्वारा लगभग तीन माह तक छात्रावास के संचालन में किये गये व्यय का भुगतान किन कारणो से नहीं किया जा रहा है? (घ) बालिका छात्रावास में स्थाई छात्रावास अधीक्षिका की नियुक्ति कब तक की जावेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ, प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बिरसा, जिला बालाघाट के द्वारा सुश्री चन्द्रशीला धुर्वे को अस्थाई प्रभार सौंपा गया था। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-1 अनुसार (ख) स्थायी अधीक्षिका की नियुक्ति प्रक्रिया प्रचलन में रहते हुए विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने के कारण कलेक्टर जिला-बालाघाट के अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा श्रीमती शकुंतला उइके को आगामी आदेश तक कार्य करने निर्देशित किया गया। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-2 अनुसार (ग) तकनीकी कारणों से भुगतान नहीं हो पाया था। वर्तमान में भुगतान प्रारम्भ हो चुका है। (घ) सुश्री चन्द्रशीला धुर्वे को छात्रावास अधीक्षिका के रूप में नियुक्ति की जा चुकी है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-3 अनुसार।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

संजय सरोवर की नहरों का सीमेंटीकरण

[जल संसाधन]

38. ( क्र. 730 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या संजय सरोवर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर, माईनर नहर एवं सब-माईनर नहरों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है? जिसके कारण नहरों से पानी सीवेज होता रहता है।           (ख) क्या संजय सरोवर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर, माईनर नहर एवं सब माईनर नहरों का सीमेंटीकरण किये जाने हेतु विभाग में प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कितनी राशि का प्राक्कलन तैयार किया गया है? (ग) क्या विभाग उक्त नहरों का सीमेंटीकरण करायेगा? यदि हाँ, तो कब तब, यदि नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) संजय सरोवर सिंचाई परियोजना अन्तर्गत मुख्य नहर, माईनर नहर एवं सब माईनर नहरें लगभग 40 वर्ष पुरानी होने के कारण नहरों की स्थिति कतिपय स्‍थानों पर क्षतिग्रस्‍त होने के कारण सिंचाई के दौरान गहरी फिलिंग रीचेस में कुछ स्थानों पर सीपेज की समस्या उत्पन्न होना प्रतिवेदित है। (ख) संजय सरोवर सिंचाई परियोजना अन्तर्गत मुख्य नहर, माईनर नहर एवं सब माईनर नहरों का सीमेंटीकरण किये जाने हेतु विस्‍तारीकरण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण (ईआरएम) मद अंतर्गत राशि रू.332.54 करोड़ का प्राक्कलन तैयार किया गया है। (ग) वस्‍तुस्थिति यह है कि नहरों के सीमेंटीकरण कार्य हेतु भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्‍ली के पत्र क्रमांक P.20011/2/2016-SPR Volume IV (Part-4/3201-12) Dated-06.12.2023 के द्वारा इनवेस्‍टमेंट क्लिरेंस की स्‍वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्‍ताव की स्‍वीकृति के संबंध में कार्यवाही मुख्‍य अभियंता सिवनी के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। प्रशासकीय स्‍वीकृति उपरांत निर्माण कार्य कराया जाना संभव होगा। प्रशासकीय स्‍वीकृति हेतु निश्‍िचत समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में चिकित्‍सकों की पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

39. ( क्र. 731 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र केवलारी, धनौरा एवं छपारा में चिकित्सकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने चिकित्सक पदस्थ है एवं कितने पद रिक्त है? (ख) इसी तरह उप स्वास्थ्य केन्द्र भोमा, कान्हीवाड़ा छुई, उगली पांडिया छपारा पलारी, कुडारी एवं सुनवारा में चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के कितने-कितने पद स्वीकृत है एवं कितने चिकित्सक पदस्‍थ है एवं कितने पद रिक्त है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति सरकार द्वारा कब तक की जावेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' अनुसार है।              (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मण्डल तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्‍िचत समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बीस"

अवैध रूप से नहर की दिशा परिवर्तन

[जल संसाधन]

40. ( क्र. 738 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अधीक्षण यंत्री, तवा परियोजना, नर्मदापुरम को प्रश्‍नकर्ता द्वारा बड़ी पहाड़‍िया के पास हनुमान मंदिर के सामने, नर्मदापुरम् में अवैध रूप से नहर की दिशा परिवर्तित करने के संबध में शिकायत पत्र मई 2023 में प्राप्त हुआ था? (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हां, तो उक्त संबध में विभाग के किस अधिकारी द्वारा कब-कब कौन सी कार्यवाही की गयी। (ग) क्या नहर की दिशा पूर्ववत की जा चुकी है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तरदायित्व किसका है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) वस्‍तुस्थिति यह है कि माननीय सदस्‍य द्वारा माह मई 2023, में नहर से संबंधित एक पत्र कार्यपालन यंत्री को लेख करते हुए प्रतिलिपि अधीक्षण यंत्री को भी पृष्ठांकित की गई थी। (ख) कार्यपालन यंत्री द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1610/कार्य, दिनांक 26.05.2023 के माध्यम से माननीय सदस्‍य को अवगत कराते हुए प्रतिवेदित किया है कि ''पुलिया के पाइप डालकर तुरंत ही नहर का प्रवाह पूर्ववत कर, नाली बंद कर दी गई है।'' (ग) जी, हाँ। पुलिया निर्माण कार्य के दौरान नहर में सिंचाई हेतु जल प्रवाह जारी था। सुरक्षा की दृष्टि से तत्समय अनुविभागीय अधिकारी, द्वारा नहर का पानी, नाली बना कर डायवर्ट किया जाकर नहर की निरन्तरता बरकरार रखी ताकि सिंचाई कार्य बाधित '' हो। पुलिया के पाइप डालकर, तुरंत ही नहर का प्रवाह पूर्ववतकर, नाली बंद कर दी गई। नहर उसी दिन पूर्ववत भी हो गई एवं वर्तमान में भी पूर्ववत ही है। चूंकि नहर की दिशा कार्य हित में परिवर्तित कर, तुरंत ही पूर्ववत कर दी गई। अतः किसी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराये जाने की स्थिति नहीं है।

सुपर स्‍पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर में भर्ती

[चिकित्सा शिक्षा]

41. ( क्र. 759 ) श्री राकेश शुक्ला : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुपर स्‍पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर में विभिन्‍न कार्यों के कुल कितने पद स्‍वीकृत है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कुल कितने पद रिक्‍त है, कितने भरे हुए है?          (ग) रिक्‍त पदों पर पूर्ति हेतु क्‍या कार्य योजना है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) सुपर स्‍पेशलिटी हॉस्पिटल, इंदौर में शैक्षणिक संवर्ग में 149 पद, परिचारिका संवर्ग में 417 पद, सह-चिकित्‍सक संवर्ग में 250 पद एवं आउटसोर्स स्‍टाफ हेतु 289 पद स्‍वीकृत है। (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है(ग) शैक्षणिक संवर्ग, परिचारिका संवर्ग, सह-चिकित्‍सक संवर्ग इत्‍यादि संवर्गों में रिक्‍त पदों पर आवश्‍यकता अनुसार चरणबद्ध तरीके से भर्ती की प्रक्रिया प्रचलन में है। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, पदपूर्ति की निश्‍िचत समय-सीमा बताई जाना व्‍यवहारिक रूप से संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

जांच व्‍यवस्‍था एवं डॉक्‍टरों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

42. ( क्र. 786 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डिण्‍डौरी जिला चिकित्‍सालय, सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में तथा सभी उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में शासन के नियमानुसार बीमारियों की जांच हेतु उपयुक्‍त व्‍यवस्‍था तथा शासन के स्‍वीकृत पद अनुसार डॉक्‍टर है? अगर हां, तो जिला चिकित्‍सालय में टी.एम.टी., इको, एम.आर.आई. जांच तथा प्रा. स्‍वा.केन्‍द्रों एवं सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में ई.सी.जी., डिजिटल एक्‍सरे मशीन क्‍यों नहीं है तथा जिला चिकित्‍सालय में विशेषज्ञ डॉक्‍टर के 08 पद सहा. शल्‍य चिकित्‍सक के 16 पद एवं रेडियोलॉजिस्ट के पद क्‍यों खाली हैं अगर नहीं तो आदिवासी जिला डिण्‍डोरी में उपयुक्‍त जांच की व्‍यवस्‍था एवं डॉक्‍टर क्‍यों नहीं है? कौन जिम्‍मेदार है? कब तक व्‍यवस्‍था की जायेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : डिण्डौरी जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तथा सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों में शासन के नियमानुसार बीमारियों की जांच की सुविधा उपलब्ध है। शासन के स्वीकृत पदानुसार डॉक्टर की पर्याप्त संख्या में पदस्थापना नहीं है उपलब्ध चिकित्सकों एवं स्टाफ द्वारा चिकित्सालय में आने वाले मरीजों का उचित ईलाज किया जाता है। राज्य स्तर से सम्पादित निविदा प्रक्रियान्तर्गत जिला चिकित्सालय डिण्डौरी को टी.एम.टी मशीन प्रदाय किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। जिला चिकित्सालय डिण्डौरी में इको मशीन उपलब्ध है। व्ही.ई.डी. लिस्ट 2014 नियमानुसार एम.आर.आई मशीन प्रदाय किये जाने का प्रावधान नहीं है। नियमानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ई.सी.जी मशीन, एक्स-रे मशीन व सी.आर. सिस्टम उपलब्ध है। नियमानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर डिजिटल एक्स-रे मशीन प्रदाय किये जाने का प्रावधान नहीं है। नियमानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर एक्स-रे मशीन एवं ई.सी.जी. मशीन प्रदाय किये जाने का प्रावधान नहीं है। उपलब्ध संसाधनों द्वारा उपयुक्त जांच की जाती है। विभाग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्‍िचत समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना

[परिवहन]

43. ( क्र. 796 ) श्री रामनिवास रावत : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) प्रदेश की सीमा पर स्थापित परिवहन चौकी (बेरियर) और अन्य स्थानों पर अधिकारियों, कर्मचारियों की पदस्थापना के लिए शासन ने रोटेशन पद्धति निर्धारित की है? इसके लिए लिए गए कैबिनेट निर्णय, आदेशों की प्रतियां देवे, वर्तमान में इस नियम का पालन नहीं करके किन-किन अधिकारियों, कर्मचारियों को 06 माह से अधिक अवधि से किस बेरियर पर, पद पर पदस्थ कर रखा है? वर्तमान सहित विगत तीन साल में बेरियर पर अधिकारियों, कर्मचारियों को पदस्थ करने के आदेशों की प्रतियां देवे? क्या परिवहन आयुक्त कार्यालय में ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्हें विगत तीन वर्ष से अधिक समय से परिवहन चोकियों पर पदस्थ नहीं किया गया है? यदि हाँ तो कौन-कौन एवं इन्हें बेरियर पर पदस्थ न करने के क्या कारण है? (ख) बेरियर से विगत तीन वर्षों में शासन को कितना राजस्व मिला है? माहवार बतावेँ? (ग) विभाग में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज अपराधिक प्रकरणों की प्रकरण क्रमांक, दिनांक सहित वर्तमान स्थिति बतावेँ, एफ.आई.आर. की प्रतियां देवें, किन अधिकारियों/कर्मचारियों पर किन कारणों से किस प्रकार की विभागीय कार्यवाही की जा रही है विवरण देवें, जिन्हे दंडित किया जा चुका है उसकी जानकारी देते हुए आदेशों की प्रतियां देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। आदेशों की प्रतियां  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  '''' एवं '''' अनुसार  है। प्रदेश में परिवहन विभाग में परिवहन जाँच चौकियों पर प्रवर्तन अमले को पदस्थ किया जाता है। वर्तमान में परिवहन आरक्षक से परिवहन निरीक्षक तक शासन द्वारा 756 पद स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें 419 पदों पर शासकीय सेवक कार्यरत है, शेष 337 पद रिक्त हैं, जिसके कारण अधिकाधिक प्रवर्तन अमले में उपलब्ध शासकीय सेवकों को परिवहन चैकपोस्टों एवं संभागीय सुरक्षा स्क्वॉड में पदस्थ किया जाता है। वर्तमान सहित विगत 03 साल में बैरियरों पर अधिकारियों/कर्मचारियों को पदस्थ करने की आदेशों की प्रतियां  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट- '''' अनुसार  है। ऐसे कर्मचारी जिन्हें 3 वर्ष से अधिक समय से जाँच चौकियों पर पदस्थ नहीं किया गया है की जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  '''' अनुसार  है। परिवहन विभाग में 35 परिवहन आरक्षकों पर माननीय विशेष सत्र न्यायालय (सीबीआई) में अपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने से कुछ शासकीय सेवकों द्वारा स्वेच्छा से पारिवारिक कारणों से फील्ड पदस्थापना नहीं लेने के कारण एवं शेष शासकीय सेवकों को प्रशासकीय कारणों से विगत 03 वर्ष से परिवहन चैकपोस्टों पर पदस्थ नहीं किया गया है। (ख) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  '''' एवं '''' अनुसार  है।

श्योपुर में स्वीकृत सिंचाई योजनाएं

[जल संसाधन]

44. ( क्र. 797 ) श्री रामनिवास रावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितनी सिंचाई क्षमता उपलब्ध है? उपलब्ध क्षमता से वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कितने रकबे में सिंचाई की गई? इसमें से शासकीय एवं निजी स्त्रोतों से सिंचाई क्षमता          कितनी-कितनी है? (ख) श्योपुर जिले की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए कौन-सी नयी योजनायें प्रस्तावित की गयी है? कौन-सी स्वीकृत की गयी है? कौन-कौन सी स्वीकृति हेतु लंबित है? वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, विस्तृतीकरण एवं किन-किन नवीन तालाबों का निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि से, किस-किस योजना के तहत कहाँ-कहाँ कराया गया? कृपया स्थल का नाम, ग्राम पंचायत, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कार्य एजेंसी का नाम, कार्य की वर्तमान भौतिक स्थिति सहित तहसीलवार जानकारी दें? (ग) क्या श्योपुर जिले में सिंचाई रकबा बढ़ाने हेतु विजयपुर तहसील अंतर्गत चेटीखेड़ा सिंचाई योजना की प्रशासकीय उपरांत मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया जा चुका है. यदि हाँ, तो अब तक इस परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने एवं परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों के विस्थापन के सम्बन्ध में  क्या-क्या कार्यवाही की है? इस योजना का निर्माण पूर्ण कराने की समय-सीमा कब तक तय है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) प्रदेश में जल संसाधन विभाग अंतर्गत 41.10 लाख हेक्टेयर तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 8.85 लाख हेक्टेयर कुल 49.95 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होना प्रतिवेदित है। जलाशयों में उपलब्ध जलभराव क्षमता से वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में शासकीय स्त्रोतों से की गई सिंचाई की  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। विभाग निजी स्रोतों से की गई सिंचाई के आंकड़ों का संधारण नहीं करता है। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) श्योपुर जिले की तहसील कराहल में सिंचाई क्षमता बढाने हेतु पातालगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना चिन्हित है, जिसकी हाइड्रोलाजी मुख्‍य अभियंता बोधी कार्यालय में परीक्षणाधीन होना प्रतिवेदित है। स्‍वीकृति हेतु कोई परियोजना लंबित नहीं है। वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक 07 ग्रुप स्वीकृतियों के अन्तर्गत 16 पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के ''प्रपत्र-ब'' अनुसार है। श्‍योपुर जिले में 03 वृहद तथा 04 लघु परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के ''प्रपत्र-स'' अनुसार है।   (ग) वस्‍तुस्थिति यह है कि चेंटीखेड़ा मध्‍यम सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्‍वीकृति उपरांत मान. मुख्‍यमंत्री जी द्वारा दिनांक 29.06.2023 को शिलान्‍यास किया गया था। परियोजना के निर्माण हेतु एजेन्सी का निर्धारण किया जाकर अनुबंध किया जाना प्रतिवेदित है। एजेन्सी द्वारा योजना के कमाण्ड एवं डूब क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण उपरांत योजना की डिजाईन/ड्राईंग आदि का अनुमोदन होने के पश्‍चात डूब से प्रभावित भूमि एवं विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी कार्य किया जाना संभव होगा। अनुबंध अनुसार परियोजना को 36 माह में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

परिशिष्ट - "बाईस"

आयुष्मान कार्ड से वंचित हितग्राही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

45. ( क्र. 800 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में प्रश्‍न दिनांक तक कितने लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं? (ख) उपरोक्त क्षेत्र में कितने लोग आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र हैं? (ग) जो लोग आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र होने के बाद उससे वंचित हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) आयुष्मान भारत योजना में जानकारी विधानसभा वार संधारित न किया जाकर ब्लॉकवार की जाती है। विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ एवं जनपद पंचायत जैथरी़ में प्रश्‍न दिनांक तक कुल 270547 लोगों के आयुष्मान कॉर्ड बने हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ एवं जनपद पंचायत जैथरी़ में कुल 396003 लोग आयुष्मान कॉर्ड के लिए पात्र हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार  है। (ग) जो लोग आयुष्मान कॉर्ड के लिए पात्र होने के बाद उससे वंचित हैं जिनकी संख्या 125456 हैजानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार  है।, उनके लिए आयुष्मान कॉर्ड बनाने के लिये मिशनमोड में आयुष्मान कॉर्ड बनाये जाने हेतु निम्नलिखित अभियान चलाये जा रहे है:- (अ) आयुष्मान भवः अभियान : उक्त अभियान अंतर्गत शेष पात्र हितग्राहियों के शतप्रतिशत संतृप्ति (saturation) करने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। जिसका उद्देश्‍य योजनांतर्गत शेष पात्र हितग्राहियों का सत्यापन कर आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। (ब) विकसित भारत संकल्प यात्रा: इस अभियान अंतर्गत मोबाईल वैन के माध्यम से जगह-जगह शिविर लगाकर वंचित लोगों के आयुष्मान कॉर्ड बनाये जा रहे है। (स) पीएम-जनमन : इस अभियान अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) बैगा, सहारिया, सैरा जनजातीय के समस्त हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड मिशनमोड में बनाये जा रहे है। (द) ग्राम स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हेतु ग्राम रोजगार सहायकों, आशा कार्यकर्ताओं एवं सीएससी (CSC) के प्रतिनिधि (VLE) की बीआईएस आई.डी. बनाई गई है, जिससे ग्राम स्तर पर शेष हितग्राहियों के कार्ड शीघ्र बन सकें। (इ) ग्राम/ग्राम पंचायतवार शेष हितग्राहियों की सूची ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित को प्रदान कर दी गई, जिससे हितग्राहियों का चिन्‍हांकन सरलता के साथ हो सकें।

परिशिष्ट - "तेईस"

विचाराधीन नामांतरण

[राजस्व]

46. ( क्र. 802 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक नामांतरण के कितने आवेदन विचाराधीन हैं? (ख) उपरोक्त क्षेत्र में नामांतरण के ऐसे कितने प्रकरण हैं जो 1 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित हैं? (ग) क्या शासन ने नामांतरण के आवेदन पर कार्यवाही के लिए कोई       समय-सीमा निर्धारित की है? यदि हां, तो वह समय-सीमा क्या है? (घ) क्या नामांतरण करने के लिए शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन किया जा रहा है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) विधानसभा पुष्‍पराजगढ़ अंतर्गत दो तहसील - तहसील पुष्‍पराजगढ़ के 275 ग्राम और तहसील जैतहरी के 41 ग्राम आते है। उपरोक्‍त दोनों तहसीलों में लंबित नामान्‍तरण की RCMS पोर्टल से प्राप्‍त जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट- '' एवं '' अनुसार। (ख) उपरोक्‍त विधानसभा क्षेत्र में एक वर्ष से अधिक समय से कोई भी नामान्‍तरण के प्रकरण लंबित नहीं है। (ग) जी हाँ। म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 110  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट - '' अनुसार। (घ) जी हाँ।

प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

47. ( क्र. 805 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के यूजी और पीजी हॉस्टलों के जीर्णोद्धार के लिए विगत पांच वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गई,                 कितनी-कितनी राशि कहां-कहां खर्च की गई। सभी कॉलेजों का वर्षवार ब्यौरा देवें। (ख) किन-किन शासकीय महाविद्यालयों में यूजी और पीजी हॉस्टलों के जीर्णोद्धार के लिए किन-किन छात्रों द्वारा कब-कब आवेदन दिया गया, उस पर क्या कार्यवाही की गई? प्रति सहित बताएं। (ग) क्या श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा के सीनियर ब्वॉयज हॉस्टल में बरसात में छत से पानी टपकता है? विगत पांच वर्षों में हॉस्टल के जीर्णोद्धार का क्या काम हुआ, ब्यौरा देवें, यदि जीर्णोद्धार नहीं हुआ तो क्यों? (घ) किन-किन शासकीय महाविद्यालयों में यूजी-पीजी हॉस्टलों में भोजन की क्या व्यवस्था है, मेन्यू क्या है? छात्र-छात्राओं को कॉलेज द्वारा क्या-क्या सुविधा, व्यवस्था, उपकरण एवं अन्य चीजे उपलब्ध करवायी जाती हैं? कॉलेजवार भोजन, सुविधा, व्यवस्था एवं अन्य चीजों का ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 1 (A) अनुसार। (ख) चिकित्‍सा महाविद्यालय ग्‍वालियर एवं इंदौर के छात्रों द्वारा होस्‍टल की समस्‍याओं हेतु आवेदन दिया गया था। दिये गये आवेदन पर कार्यवाही पूर्ण की गई। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) मेडिकल कॉलेज रीवा के छात्रावासों मरम्‍मत/सुधार कार्य किया गया। पीजी छात्रावास को गिराकर नवीन छात्रावास के निर्माण की कार्यवाही की जा रही हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार

आरक्षित पद का अनारक्षित पद में परिवर्तन

[चिकित्सा शिक्षा]

48. ( क्र. 806 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल पत्र क्रमांक 41939-41/एमसी/04/2023 भोपाल दिनांक 02/11/2023 संदर्भ में संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो विधिसम्मत कारण बताएं, यदि की गई तो उसकी सत्यापित प्रति देवें। अधिष्ठाता द्वारा क्या कार्यवाही की गई। (ख) फिजियोलॉजी विभाग में पूर्व में स्वीकृत अनुसूचित जनजाति सह-प्राध्यापक पद को अनारक्षित में कनवर्ट किसने और क्यों किया? उस पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) कब तक फिजियोलॉजी विभाग में अनुसूचित जनजाति सह-प्राध्यापक पद पुनर्जीवित/स्थानांतरित कर अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को दिया जाएगा? (घ) विभागाध्यक्ष फिजियोलॉजी विभाग गांधी चिकित्सालय महाविद्यालय भोपाल द्वारा विभागीय पद स्वीकृति हेतु स्वयं के स्तर से वरिष्ठ कार्यालय में संपर्क कर पद स्वीकृत करवाए जाने की क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं की गई तो विधिसम्मत कारण बताएं।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) संचालक, चिकित्‍सा शिक्षा के पत्र दिनांक 19.12.2023 से अधिष्‍ठाता, गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय, भोपाल से प्राप्‍त प्रस्‍ताव पर राष्‍ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एन.एम.सी.) के मापदण्‍ड 2023 के अनुसार स्‍पष्‍ट प्रस्‍ताव चाहा गया है। (ख) वर्ष 2022 में एन.एम.सी. के मापदण्‍डों के परिवर्तन होने पर विभिन्‍न संकायों में पदों का युक्तियुक्‍तकरण की कार्यवाही की गई, जिसमें विभिन्‍न संकायों के अतिरिक्‍त सृजित पदों पर युक्तियुक्‍तकरण किया गया ताकि एन.एम.सी. के मापदण्‍डों का पालन किया जा सके। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश '''' अनुसार।

शासकीय सिविल अस्तपाल को 100 बिस्तरीय अस्पताल का दर्जा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

49. ( क्र. 810 ) श्रीमती निर्मला सप्रे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय सिविल अस्पताल को 100 बिस्तर की सुविधा देने के क्या-क्या मापदण्ड है? मापदण्ड की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र का शासकीय सिविल अस्पताल बीना 100 बस्तरीय नहीं होने से मेडीकल, स्त्री रोग, शल्यक्रिया, शिशु रोग, निश्‍चेतना, दंत रोग, अस्थि व जोड रोग, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी विशेषज्ञ चिकित्सक पदस्थ न होकर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) का उत्तर हां है तो क्या शासकीय सिविल अस्पताल बीना में विशेषज्ञ चिकित्सक न होने एवं पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने पर गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को उपचार/ऑपरेशन के लिए जिला चिकित्सालय/मेडीकल कॉलेज सागर को रेफर किया जा रहा है? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) का उत्तर हां है तो प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित मापदण्ड के अनुसार शासकीय सिविल अस्तपाल बीना को 100 बिस्तरीय अस्पताल का दर्जा किया जाकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना करने एवं पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है या नहीं? यदि हां तो कब तक? नहीं तो क्‍यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) 100 बिस्तरीय अस्पताल या सिविल अस्पताल में उन्नयन स्थानीय जनसंख्या, संस्था का बैड आक्यूपेंसी रेट, स्थानीय आवश्यकता, नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं की दूरी तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं, सिविल अस्पताल बीना में कार्यरत 01 शल्यक्रिया विशेषज्ञ, 01 शिशुरोग विशेषज्ञ, 01 निश्‍चेतना विशेषज्ञ तथा 04 चिकित्सा अधिकारियों द्वारा रोगियों को विभिन्न उपचार सुविधायें प्रदान की जा रहीं हैं। (ग) जी नहीं, सिविल अस्पताल बीना में कार्यरत 01 शल्यक्रिया विशेषज्ञ, 01 शिशुरोग विशेषज्ञ, 01 निश्‍चेतना विशेषज्ञ तथा 04 चिकित्सा अधिकारियों द्वारा रोगियों को विभिन्न उपचार सुविधायें प्रदान की जा रही हैं तथा केवल आकस्मिक परिस्थितियों एवं अति गंभीर रोगियों को बेहतर उपचार हेतु उच्च स्तरीय संस्था में रेफर किया जाता है। (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

श्योपुर जिले के अस्पतालों में रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

50. ( क्र. 817 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला श्योपुर में स्थित जिला चिकित्सालय तथा विभिन्न व्यवस्था केन्द्रों में कितने-कितने चिकित्सकों एवं अन्य संवर्गो के पद स्वीकृत है तथा कितने पद रिक्त है? अस्पतालवार पदवार जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिला श्योपुर में रिक्त पदों को अभी तक न भरने का क्या कारण है तथा रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा? (ग) श्योपुर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार ब्यौरा दें? (घ) क्या प्राप्त आवंटन के उपयोग में वित्त विभाग के नियमों/भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया? वर्षवार ब्यौरे दें? (ड.) क्रय की गई सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता का सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया। उनके नाम एवं पद की जानकारी उपलब्ध कराएं?
उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति निरन्तर प्रक्रिया है, उपलब्धतानुसार पदस्थापना की कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मण्डल तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्‍िचत समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) जी हाँ, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' अनुसार है।

सिंचाई परियोजनाओं की नहरों की लाइनिंग

[जल संसाधन]

51. ( क्र. 823 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र आमला के अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक कितनी सिंचाई परियोजनाएं निर्मित हैं तथा इनके माध्यम से कितने किसानों के कितने कृषि रकबे को सिंचाई सुविधा मिलती है? (ख) इन सभी परियोजनाओं कितनी नहरों की लाइनिंग कार्य कितनी लागत के किन-किन स्तरों पर स्वीकृति हेतु लंबित हैं? (ग) नहरों की लाइनिंग कार्य पूर्ण होने के बाद सिंचाई रकबे में कितनी वृद्धि संभावित है तथा नहरों का लाइनिंग कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा? कृपया सिंचाई परियोजनावार जानकारी प्रदान की जावे।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विधानसभा क्षेत्र आमला अंतर्गत 01 मध्यम, 13 लघु एवं 04 (बैराज) कुल-18 सिंचाई परियोजनाएं निर्मित है, जिससे 5,714 किसानों की 9,896 हे. क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होना प्रतिवेदित है। (ख) एवं (ग) शासन स्‍तर पर योजनाओं के नहरों की लाइनिंग के कार्य के कोई प्रस्‍ताव लंबित होना नहीं पाया गया। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होते हैं।

परिशिष्ट - "चौबीस"

पेंच परियोजना निर्माण

[जल संसाधन]

52. ( क्र. 824 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिवनी अंतर्गत पेंच परियोजना कब स्वीकृत हुई थी? प्रशासकीय स्‍वीकृति की छायाप्रति उपलब्ध करायी जावे। साथ ही सिंचित होने वाले रकबा की भी जानकारी दी जावें। (ख) क्या उक्त परियोजना की निर्माण एजेंसी एल.एन.टी. का संचालन एवं रख-रखाव अवधि समाप्त हो चुकी है एवं सिवनी विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व किसानों द्वारा पेंच परियोजना का विस्तार कर कलारबांकी, बजरवाड़ा, देवरी, भाजीपानी, लुंगसा, जोगीवाडा आदि विभिन्न ग्रामों के अधूरे कार्य पूर्ण करने व किसानों को सिंचाई का लाभ प्रदान करने हेतु ज्ञापन/मांग की गई थी? यदि हाँ, तो किसानों के हितार्थ मांगों की पूर्ति कब तक होगी? निश्‍िचत समय-सीमा सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या प्रश्‍नांश (क) परियोजना का निर्माण कार्य विगत 7 वर्षों से चालू है। लगभग 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसानों के खेत में पानी आना तो दूर नहर ही नहीं बन पाई है? इसके साथ ही जहां नहर की थोड़ी बहुत खुदाई हुई है वो भी टूट-फूट गई है? यदि हाँ, तो इस अनियमितता व विलम्ब के लिये कौन जवाबदार है? क्या दोषी कर्मचारी/अधिकारी व कार्य एजेंसी के विरूद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा? हाँ, तो क्या एवं कब तक? नहीं, तो क्यों नहीं?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) पेंच व्यपवर्तन परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। आदेशों की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-''1, 2, 3, 4, 5'' अनुसार है। (ख) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के निर्माण में एल.एन.टी. नाम की किसी भी एजेंसी द्वारा कार्य नहीं किया गया है। अतः एल.एन.टी. द्वारा संचालन एवं रख-रखाव किए जाने का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। सिवनी विधानसभा के जन-प्रतिनिधियों/कृषकों द्वारा परियोजना का विस्तार कर मांग किये गये कलारबांकी, बजरवाड़ा, देवरी, भाजीपानी, लुगंसा, जोगीवाड़ा आदि विभिन्न ग्रामों के प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण करने एवं किसानों को सिंचाई का ज्ञापन/मांग की गई है। जनप्रतिनिधियों/कृषकों की मांग अनुसार निर्माण कार्य प्रगतिरत होना प्रतिवेदित है। निर्माणाधीन कार्य नवम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ग) सिवनी जिले की सिंचाई हेतु प्रस्तावित बखारी शाखा नहर दिनांक 31.12.2017 को पूर्ण हो चुकी है, जिसका संचालन एवं रख-रखाव अवधि भी समाप्त हो चुकी है। बखारी शाखा नहर के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा प्रदान की जाना प्रतिवेदित है। सिवनी शाखा नहर एवं सिवनी शाखा नहर की वितरिका डी-1, डी-2, डी-3 एवं डी-4 की खुदाई एवं स्ट्रक्चर्स के कार्य अनुबंध क्रमांक-01/डी.एल./2013-14 दिनांक 03.05.2013 से चालू है, सिवनी शाखा नहर के कार्य 47.31 कि.मी. तक पूर्ण है एवं सिंचाई दी जा रही है। सिवनी शाखा नहर की वितरिका डी-1 में डी-2 में टेल तक निर्माण कार्य पूर्ण है एवं सिंचाई सुविधा दी जाना प्रतिवेदित है। सिवनी शाखा नहर की वितरिका डी-3, में 15 कि.मी. तक पूर्ण है, शेष कार्य प्रगतिरत है, जिसे अक्टूबर 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। सिवनी शाखा नहर की वितरिका डी-4 का कार्य 12 कि.मी. तक पूर्ण है एवं आगे कार्य प्रगतिरत होना प्रतिवेदित है। कार्य प्रगतिरत होने एवं अतिवृष्टि से हो रही टूट-फूट का समय-समय पर सुधार कार्य कर कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। निर्माण कार्य के दौरान पाई जा रही अनियमितता एवं विलम्ब आदि की जांच सबंधी कार्यवाही प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रचलन में है। निश्‍िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

खवासा चैक पोस्‍ट में अवैध वसूली

[परिवहन]

53. ( क्र. 825 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक राज्‍य की सीमा पर बने हुये बैरियर/चैक-पोस्‍ट पर कितने वाहन की जाँच की गई तथा उनमें से कितने वाहन से मोटरयान अधिनियम के तहत तथा जीएसटी अधिनियम के तहत शुल्‍क वसूला गया? कुल कितना राजस्‍व प्राप्‍त हुआ? सम्‍पूर्ण जानकारी बैरियर/चैक-पोस्‍ट अनुसार वर्षवार दें। (ख) क्‍या सिवनी जिले के अंतर्गत खवासा चैक-पोस्‍ट पर वाहन चालकों से जमकर अवैध वसूली की जाती हैं फलस्‍वरूप शासन को वाहनों से अवैध वसूली को लेकर पत्र मिले? यदि हाँ, तो उन पत्रों की प्रति तथा भेजे गये उत्‍तर की प्रति देवें? (ग) प्रदेश में बैरियर/चैक-पोस्‍ट में अवैध वसूली होने के कारण प्रदेश की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्‍ट 17.05 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है? क्‍या केन्‍द्र ने देश की औसत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्‍ट 17.05 प्रतिशत लाने का लक्ष्‍य तय किया है? (घ) क्‍या अन्‍य राज्‍यों की तरह शासन राज्‍य की सीमा पर बने बैरियर/चैक-पोस्‍ट करे बंद करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  '''' से '''' अनुसार  है। बैरियर चैकपोस्ट से गुजरने वाले वाहनों से विभाग द्वारा जीएसटी अधिनियम के तहत कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाता है। (ख) परिवहन जांच चौकी खवासा शासन द्वारा निर्मित एकीकृत जांच चौकी होकर पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत टोल कांटो से युक्त होकर जांच चौकी पर मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत ही कार्यवाही की जाती हैं और कमी पाये जाने पर चालानी कार्यवाही कर संबंधित को उसकी पावती प्रदान की जाती हैं। वाहनों के अवैध वसूली को लेकर प्राप्त पत्रों की प्रतियां एवं की कार्यवाही की जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार  है। (ग) परिवहन चैकपोस्टों पर अवैध वसूली नहीं की जाती हैं। प्रदेश के चेकपोस्टों पर प्रदेश में प्रचलित केन्द्र एवं राज्य सरकार के मोटरयान अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत वाहनों की विधि सम्मत चैकिंग की जाती हैं। यहाँ विधिसम्मत कार्यवाही कर शास्ति अधिरोपण से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कोई सम्बंध परिलक्षित नहीं होता हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से संबंधित जानकारी विभाग में संधारित नहीं है। (घ) परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा दिनांक 27.12.2022 को परिवहन चैकपोस्टों के संबंध में तीन बिन्दुओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये छः सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। उक्त कमेटी से प्राप्त प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है।

भवनों का निरीक्षण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

54. ( क्र. 828 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में 23 नवम्बर, 2023 को भी चुनाव आचार संहिता लागू थी? क्या कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना (म.प्र.) ने क्रमांक/विकास/मु.चि.अ./11027 से खण्ड चिकित्सा अधिकारी देवराज नगर जिला सतना को पत्र जारी किया था। पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए बतायें कि क्या उक्त आदेश/पत्र से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है? (ख) क्या एस.डी.एम. अमरपाटन ने उक्त भवनों का कार्य अपने निरीक्षण में आधा अधूरा पाया था। यदि हां, तो एस.डी.एम. के निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित भवनों के लिये किस किस भवन के लिये कब-कब विभाग द्वारा किस-किस दिनांकों को, कितनी-कितनी राशि का भुगतान ठेकेदारों को किया गया। भवनवार/राशिवार/दिनांकवार/फर्मवार/भुगतानवार विवरण प्रश्‍न दिनांक तक का उपलब्ध करायें। (घ) उक्त भवनों के टेकओवर करने के बाद किन-किन भवनों के लिये कितनी-कितनी राशि का भुगतान, कब-कब, किस-किस को किया गया। टेकओवर का दिनांक दें? शासन कब तक नियम विरुद्ध कार्य करने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' अनुसारचुनाव आचार संहिता के उल्‍लंघन का क्षेत्राधिकार भारत निर्वाचन आयोग का रहता हैं, इस संबंध में विभाग द्वारा टिप्‍पणी की जाना अपेक्षित नहीं हैं। (ख) एस.डी.एम. अमरपाटन की कोई भी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्‍त नहीं हुई हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' अनुसार है। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' में समाहित हैं। (घ) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' में समाहित हैं। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' में समाहित हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पच्‍चीस"

विस्‍थापित परिवारों को धारित भूमि के पट्टे का प्रदाय

[राजस्व]

55. ( क्र. 834 ) श्री भगवानदास सबनानी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 31 मार्च 2023 को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री                 श्री शिवराजसिंह चौहन ने भारतीय सिंधु सभा के कार्यक्रम में म.प्र. में पश्‍िचम पाकिस्‍तान से आए विस्‍थापित सिंधी परिवारों को धारित भूमि के पट्टे शीघ्र देने की घोषणा की थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्‍त घोषणा के संदर्भ में प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, रीवा, कटनी, सतना, सागर, बुरहानपुर, खंडवा, बालाघाट, मंदसौर, दतिया में निवासरत सिंधी विस्‍थापित परिवारों के कितने-कितने मामलों का निराकरण कर दिनांक 31.03.2023 के बाद पट्टे प्रदान किये गये? शहरवार, विस्‍थापित व्‍यक्ति के नाम सहित जानकारी दें। (ग) उक्‍त शहरों में कितने-कितने मामले वर्तमान में लंबित है? संख्‍या दें। (घ) मामलों के निराकरण में हो रहे विलंब का कारण दर्शाते हुए बताएं कि कब तक लंबित मामलों का निराकरण कर दिया जाएगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न  परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट -ब अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट - "छब्‍बीस"

जे.पी. अस्‍पताल से चिकित्‍सक का स्‍थानान्‍तरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

56. ( क्र. 835 ) श्री भगवानदास सबनानी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल के जे.पी. अस्पताल से प्रसूति विभाग समाप्त किया जा रहा है? (ख) यदि नहीं तो वहां के विशेषज्ञ चिकित्सक का स्थानान्तरण अन्य अस्पताल में क्यों किया जा रहा है? (ग) क्या किसी अन्य चिकित्सक को वहां पदस्थ किया जा रहा है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं।         (ख) संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं, म.प्र. के आदेश क्रमांक 01-जी/विज्ञप्‍त/सेल-5/2024/36 भोपाल दिनांक 10/01/2024 के द्वारा प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से चिकित्‍सकों/विशेषज्ञों को अन्‍य आगामी आदेश तक अस्‍थाई रूप से शासकीय डॉ. के.एन.के. चिकित्‍सालय भोपाल में स्‍थानांतरित कर पदस्‍थ किया गया है। (ग) उत्‍तरांश (ख) में जानकारी समाहित है।

स्‍टेडियम निर्माण में की गई अनियमितता के जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

57. ( क्र. 844 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र सेमरिया में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरिया को विधायक निधि/डी.एम.एफ. मद से छमुहा स्टेडियम निर्माण हेतु राशि जारी की गई थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि हाँ तो कितनी राशि जारी की गई है तथा कितनी भुगतान हेतु राशि शेष है? (ग) छमुहा स्टेडियम का निर्माण किस एजेन्सी द्वारा कराया गया है तथा निर्माण कार्य का मूल्यांकनकर्ता/सत्यापनकर्ता अधिकारी/विभाग कौन है? क्या इन्हें उपरोक्त कार्य का मूल्यांकन भुगतान करने का अधिकार है? (घ) मूल्यांकन से संबंधित उपयंत्री का मूल्यांकन करने हेतु किस आदेश से पदस्थ किया गया एवं ग्राम पंचायत सी.एफ.टी. में उपयंत्री होते हुए अन्य उपयंत्री से मूल्यांकन कराये जाने का उद्देश्‍य क्या था एवं क्या बिना किसी अनुविभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर बिल का भुगतान किया जाना संभव है? यदि नहीं तो दोषी कर्मचारी/अधिकारी कौन है एवं संबंधित निर्माण एजेन्सी द्वारा फर्जी आहरण प्राप्त किये जाने के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुये वसूली की कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक? (ड.) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार निर्माण कार्य कराने हेतु प्राईवेट एजेन्सी का चयन किस नियम के अन्तर्गत किया गया है? यदि प्राईवेट एजेन्सी से नियमों को ताक में रखकर कार्य कराया गया है तो इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं एवं भुगतान करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नाधीन कार्य हेतु राशि रूपये 27.65/- लाख जारी की गई है। राशि रूपये 15000/- भुगतान हेतु शेष है। (ग) प्रश्नाधीन निर्माण कार्य कलेक्टर (संभागीय योजना एवं सांख्यिकी) रीवा के आदेशानुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति शासकीय बालक उ.मा.वि. सेमरिया द्वारा कराया गया है। जी हाँ। (घ) उत्‍तरांश '''' के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (ड.) शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को प्रदत्‍त अधिकार अनुक्रम में कार्य कराया गया है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है।

बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य सेवाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

58. ( क्र. 915 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधाससभा क्षेत्र अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर       कौन-कौन किस प्रकार के स्वास्थ्य (चिकित्सा) केन्द्र संचालित हैं तथा इन स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगियों को किनके द्वारा कौन-कौन सी चिकित्सा सुविधा कब-कब दी जाती है? स्वास्थ्य केन्द्रवार सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश '''' में उल्लेखित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्‍द्रों (एच.डब्ल्यू.सी.) के संचालन हेतु किस प्रकार का कौन-कौन सा स्टाफ स्वीकृत है एवं स्वीकृत के अनुरूप कौन-कौन कहाँ पर पदस्थ है एवं कौन-कौन से कितने पद रिक्त है? जनपदवार केन्द्रों के नाम सहित संपूर्ण सूची देवें। (ग) क्या बहोरीबंद विकासखण्ड अंतर्गत प्रश्‍नकर्ता द्वारा उद्घाटित उप स्वास्थ्य (एच.डब्ल्यू.सी.) केन्द्र नीमखेड़ा में कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी पदस्थ न रहने के कारण अधिकांश समय बंद रहता है? (घ) प्रश्‍नांश '''' एवं '''' के संदर्भ में क्या शासन ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु स्वीकृति के अनुरूप स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं चिकित्‍सकों की पदस्थापना करेगा? उत्तर यदि हाँ तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 07 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 59 उप स्वास्थ्य केन्द्र (एच.डब्ल्यू.सी.) संचालित है। शेष प्रश्‍न की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) बहोरीबंद विकासखण्ड अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र (एच.डब्ल्यू.सी.) नीमखेड़ा नवीन सृजित किया जा चुका है। वर्तमान में कोई नवीन पद स्वीकृत नहीं है। उप स्वास्थ्य केन्द्र कुऑ में कार्यरत ए.एन.एम. को अतिरिक्त प्रभार दिया जाकर टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है। (घ) स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु स्वास्थ्य कर्मियों एवं चिकित्सकों की पदस्थापना निरंतर रूप से की जा रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थिति नहीं होता।

मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 178 के तहत बटवारा

[राजस्व]

59. ( क्र. 919 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 178 के तहत क्‍या सभी शामिल खातेदारों को बराबर हिस्‍सा प्रदान किये जाने के प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्‍या इसका पालन न किये जाने के कारण किया गया बटवारा नियमानुरूप होगा? (ख) पन्‍ना जिले के अमानगंज तहसील के वृत्‍त सुनवानीकलॉ के मामला क्र./0159/अ-27/2022-23 के द्वारा अप्रैल 2023 के बटवारा आदेश में शामिल चारों खातेदारों को क्‍या कुल भूमि में से बराबर हिस्‍सा प्रदान किये जाने हेतु फर्दपुल्‍ली तैयार कर तहसीलदार द्वारा इसका सत्‍यापन किया गया है? यदि हाँ, तो प्रमाणित दस्‍तावेज उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं तो कृपया कारण बतावें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) के अंतर्गत कुल आराजी 2.58 हेक्‍टेयर कुल किता 08 में से हाकिम प्रसाद तिवारी पिता बंदर उर्फ हरवंश तिवारी निवासी सुनवानीखुर्द को कुल किता 01 रकबा 0.02 हेक्‍टेयर आराजी प्रदान की गई है? यदि यह नियम संगत है तो इसके समर्थन में शासन के नियमों की प्रतियां उपलब्‍ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्‍लेखित सह-खातेदार सिर्फ हस्‍ताक्षर मात्र करना जानता था। अत: संबंधित तहसीलदार द्वारा एक के साथ ऐसा अन्‍याय क्‍यों किया गया तथा इस कार्यवाही के विरूद्ध तहसीदार पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) संहिता की धारा 178 अन्‍तर्गत शामिल खातेदार को उनके खाते में अभिलिखित उनके अंश के आधार पर बटवारा किये जाने का प्रावधान है।         (ख) तहसील अमानगंज के वृत्‍त सुनवानीकलॉ के मामला क्रमांक क्र./0159/अ-27/2022-23 में आदेश दिनांक 17/04/2023 द्वारा ग्राम सुनवानीखुर्द स्थित आराजी किता 08 रकवा 2.58 हेक्‍टेयर भूमि का बटवारा हल्‍का पटवारी द्वारा तैयार फर्दपुल्‍ली के अनुसार सहखातेदारों के मध्‍य तत्‍कालीन नायब तहसीलदार द्वारा स्‍वीकृत किया गया है। आदेश की सत्‍य प्रतिलिपि पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' एवं फर्दपुल्‍ली परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ग) हाँ, नायब तहसीलदार वृत्‍त सुनवानीकलॉ के प्रकरण क्रमांक क्र./0159/अ-27/2022-23 पारित आदेश दिनांक 17/04/2023 के विरूद्ध अपील, न्‍यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व गुनौर के न्‍यायालय में विचाराधीन है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्‍लेखित प्रकरण क्रमांक 0159/अ-27/2022-23 आदेश दिनांक 17/04/2023 से दुखित होकर म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 44 (1) के अंतर्गत अपील अभ्‍यावेदन प्रस्‍तुत किया है, जो न्‍यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व गुनौर प्रकरण क्रमांक 0037/अपील/2023-24 न्‍यायालयीन कार्यवाही में विचाराधीन है।

भितरी मुटमुरू सिंचाई योजना

[जल संसाधन]

60. ( क्र. 920 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्‍ना जिले के गुनौर तहसील की भितरी मुटमुरू सिंचाई योजना का स्‍वीकृत दिनांक को मूलस्‍वरूप क्‍या था? इस सिंचाई योजना में शासन की कितनी राशि भू-अधिग्रहण में तथा कितनी राशि निर्माण कार्य में कब व्‍यय की गई तथा इसका सिंचाई रकबा पूर्व में कितना निर्धारित था? विवरण सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित सिंचाई योजना को क्‍या प्रारंभ में सिंचाई परियोजना के रूप में स्‍वीकृत किया गया था लेकिन कालांतर में इसको छोटा करके सिंचाई योजना में क्‍यों बदला गया? क्‍या इस परियोजना के निर्माण के पश्‍चात यह बांध एक बरसात भी सहन नहीं कर पाया? इस स्थिति के लिए कौन दोषी है तथा उसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो इतनी राशि का दुरूपयोग होने के बाद कोई कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? (ग) क्‍या इस बांध को पुन: निर्माण कर योजना को चालू करने के लिए किन-किन जनप्रतिनिधियों द्वारा किस स्‍तर पर पत्र लिखे गये तथा प्रश्‍न दिनांक तक उन पर क्‍या कार्यवाही हुई? कृपया की गई कार्यवाही के दस्‍तावेजी प्रमाण सहित जानकारी दें। (घ) क्‍या शासन स्‍तर पर इसे पुन: चालू करने के लिए कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो उसकी जानकरी देंयदि नहीं तो कारण स्‍पष्‍ट करें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) :  (क) जल संसाधन संभाग पन्‍ना के अंतर्गत पन्‍ना जिले के गुनौर तहसील के अधीन भितरी मुटमुरू सिंचाई योजना की स्‍वीकृति लघु सिंचाई योजना के रूप में प्रदान की गई थी। इस योजना में भू-अर्जन पर राशि रू.965.10 लाख एवं निर्माण कार्य में राशि रू.2248.68 लाख का व्‍यय किया जाना प्रतिवेदित है। इस योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 1900 हेक्‍टेयर है। विवरण संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार (ख) वस्‍तुस्थिति यह है कि भितरी मुटमुरू सिंचाई योजना को प्रारंभ से ही मुख्‍य शीर्ष 4702 (लघु सिंचाई योजना के रूप) में प्रशासकीय स्‍वीकृति मध्‍यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 22/02/2011-12/लघु/31(779) दिनांक 30.04.2011 द्वारा रूपांकित सिंचाई क्षमता 1900 हेक्‍टेयर रबी हेतु प्रदान की गई थी। बांध का नाला क्‍लोजर दिनांक 26.06.2013 को पूर्ण कराया गया था तथा अतिवृष्टि के कारण दिनांक 30.06.2013 को नाला भाग से क्षतिग्रस्‍त हो गया था। बांध क्षतिग्रस्‍त होने के लिए बांध निर्माण एजेन्‍सी श्री के.डी.सिंह रीवा को दोषी मानते हुए एजेन्‍सी का पंजीयन निलंबित कर दिया गया था एवं तत्‍कालीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिसमें सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी के दो कार्यपालन यंत्री, दो अनुविभागीय अधिकारी एवं दो उपयंत्रियों को निलंबित कर दिया गया था। जांचोपरांत आरोप सिद्ध पाया गया तथा शासन द्वारा श्री अखिल वार्ष्‍णेय कार्यपालन यंत्री (सिविल) श्री ए.के.चंदानी, कार्यपालन यंत्री (विद्युत यांत्रिकी) श्री आर.एम.गौतम, अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं श्री आर.के.अवस्‍थी, अनुविभागीय अधिकारी (विद्युत यांत्रिकी) तथा श्री एम.एस.चौहान, उपयंत्री(सिविल) एवं श्री आर.एम.बागरी उपयंत्री (विद्युत यांत्रिकी) को अनिवार्य सेवा निवृत्‍त किया गया है। (ग) इस बांध को पुन: निर्माण कर योजना को चालू करने के लिए माननीय सांसद सदस्‍य लोक सभा क्षेत्र खजुराहो द्वारा माननीय मंत्री जी, जल संसाधन को, माननीय जिला अध्‍यक्ष भाजपा द्वारा माननीय मुख्‍यमंत्री जी को पत्र लिखा जाना प्रतिवेदित है। विभाग द्वारा योजना के पुनर्निर्माण के संबंध में मुख्‍य अभियंता, बोधी द्वारा स्‍थल निरीक्षण कर योजना के विस्‍तृत जांच पड़ताल हेतु निर्देशित किया गया। निर्देशानुसार योजना के विस्‍तृत परीक्षण की कार्यवाही मैदानी कार्यालयों में प्रचलन है। (घ) अपर मुख्‍य सचिव द्वारा समक्ष में दिये गये निर्देशों के परिपालन में मुख्‍य अभियंता, बोधी भोपाल द्वारा दिनांक 22.06.2023 को बांध स्‍थल का निरीक्षण कर मैदानी अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये। निर्देशों के परिपालन में मैदानी अधिकारियों द्वारा प्राक्‍कलन तैयार किया गया है जिसका मैदानी कार्यालयों में प्रचलन में होना प्रतिवेदित है। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति का प्रस्‍ताव शासन स्‍तर पर प्राप्‍त होने के उपरांत स्‍वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाना संभव होगा।

परिशिष्ट - "सत्‍ताईस "

विधायक निधि से नॉन ए.सी. एम्बुलेंस का क्रय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

61. ( क्र. 934 ) श्री सुरेश राजे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कोरोना महामारी के समय मरीजों के लिए प्रश्‍नकर्ता की विधायक निधि से दिनांक 18/04/21 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर को ऑक्सीजन उपकरण सहित ए.सी. एम्बुलेंस क्रय करने हेतु 10, 00, 000-/ (दस लाख रूपए) जारी किये गए? दिसम्बर 2022 में सी.एच.एम.ओ. ग्वालियर द्वारा रूपए 7, 89, 446-/ की एम्बुलेंस वाहन क्रय कर बी.एम.ओ. डबरा को भेजी गई, जिसका दिनांक 24/12/22 को बी.एम.ओ. डबरा के साथ वाहन का अवलोकन करने पर यह "नॉन ए.सी." एवं ऑक्सीजन उपकरण रहित पायी गई? यह उपयोग नहीं होकर बी.एम.ओ. कार्यालय डबरा के प्रांगण में खड़ी है। ऐसी स्थिति में सी.एच.एम.ओ. ग्वालियर के विरुध कई बार प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र लिखने पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कार्यवाही कब तक की जाएगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सिविल अस्पताल डबरा में कितनी शासकीय एम्बुलेंस हैं? 01 अप्रैल 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक सिविल अस्पताल डबरा से प्रतिमाह कितनी महिलाएं प्रसव व अन्य मरीज इलाज हेतु ग्वालियर रेफर किये गए? इनमें से कितने मरीजों को शासकीय एम्बुलेंस से भेजा गया? महीनेवार जानकारी उपलब्ध करावें l

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। माननीय विधायक महोदय द्वारा विधायक निधि के अंतर्गत जारी राशि से एम्बुलेंस क्रय करने हेतु भारत शासन के पोर्टल Gem India के माध्यम से जारी बिड में रॉयल इण्डिया इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड ट्रेडर्स को न्यूनतम दर वाली फर्म होने के कारण एम्बुलेंस 30 दिवस में प्रदायगी हेतु आदेश जारी किया गया था, संबंधित प्रदायकर्ता फर्म में नियत समयावधि में एम्बुलेंस की प्रदायगी नहीं की गयी एवं अग्रिम राशि रूपये 5, 90, 000/- प्रदाय करने एवं सामान्य वाहन खरीदकर एम्बुलेंस में परिवर्तित कर उपलब्ध कराने का लेख किया गया था, जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं कलेक्टर महोदय द्वारा असहमति दी गयी। तद्नानुसार कार्यालय द्वारा ईको एम्बुलेंस हेतु मारूती सुजुकी के अधिकृत डीलर प्रेम मोटर्स से संपर्क किया गया, जिनके द्वारा ईको एम्बुलेंस की प्रदायगी में कम से कम 18 माह का समय लगने के बारे में सूचित किया गया। जिस कारण Gem India पोर्टल के माध्यम से महिन्द्रा एंड महिन्द्रा कंपनी की सुप्रो BS-6 नॉन AC एम्बुलेंस GEMC-511687767134820 दिनांक 18/07/2022 को क्रय आदेश जारी कर दिनांक 26/09/2022 को क्रय की गई, तत्पश्चात् दिनांक 26/09/2022 को ही यह एम्बुलेंस तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी डबरा को सुपुर्द की गई थी। इस एम्बुलेंस की शेष राशि रू. 2, 10, 554.00 संयुक्त संचालक संभागीय योजना एवं सांख्यिकी ग्वालियर को चैक क्रमांक 670891 दिनांक 24/01/2024 जो ''मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपंद पंचायत डबरा'' के नाम से वापिस कर दी गई है। यह एम्बुलेंस आवश्यक ऑक्सीजन उपकरण एवं एसेसरीज से सुसज्जित है एवं रोगियों को आवागमन हेतु पूर्णतः उपयोगी है। वर्तमान में उपरोक्त एम्बुलेंस वाहन से मरीजों को रेफर किया जा रहा है। वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनांक 05/06/2023 से कार्यरत है। माननीय विधायक महोदय डबरा द्वारा ए.सी. एम्बुलेंस क्रय के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर से प्राप्त पत्र अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत करने सबंधी माननीय विधायक महोदय डबरा की कोई भी शिकायत कलेक्टर कार्यालय ग्वालियर, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ग्वालियर एवं संचालनालय में प्राप्त नहीं हुआ है।       (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार वर्तमान में सिविल हास्पिटल डबरा में कुल 02 एम्बुलेंस क्रमांक MP02-ZG-4899 एवं MP07-DA-1171 उपलब्ध है। शेष प्रश्‍न की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

नहर का निर्माण कार्य

[जल संसाधन]

62. ( क्र. 939 ) श्री सुरेश राजे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) जिगनिया-बारकरी सिंचाई प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री का कार्यालय कहाँ संचालित है? इनमें कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की स्टाफ पोजीशन की जानकारी उपलब्ध करावें l (ख) विधानसभा क्षेत्र डबरा में जिगनिया-बारकरी स्थित सिंध नदी में स्टाप डैम का निर्माण एवं पाइप-लाइन बिछाने सहित सिंचाई हेतु कुल कितनी राशि की कार्ययोजना है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट नक्शा सहित उपलब्ध करावें l कुल कितने किलोमीटर पाइप बिछाना है? प्रश्‍न दिनांक तक कितने किलोमीटर पाइप बिछाए जा चुके हैं? कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है? किस कंपनी/फर्म को कुल कितनी-कितनी राशि का भुगतान अभी प्रश्‍न दिनांक तक हो गया है? (ग) क्या जिगनिया-बारकरी से बिलौआ-पिछोर क्षेत्र में किसानों की रबी की फसल खोदकर पाइप डाले गए? तत्पश्चात इन पाइप को निकालकर पुनः किसानों की फसल खोदकर बड़े पाइप डाले गए? कितने किलोमीटर पाइप डाले गए? इस कार्य हेतु कितनी दोहरी राशि का भुगतान किया गया? इस दोहरे कार्य के दोहरे भुगतान के लिए कौन अधिकारी दोषी है? उसके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो कब तक की जाएगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई के अंतर्गत परियोजना प्रशासक एवं सहायक प्रबंधक का कार्यालय मौ जिला भिण्‍ड में स्थित है। अलग से जिगनिया-बारकरी नाम से कोई प्रोजेक्‍ट स्वीकृत नहीं है। प्रश्‍नांकित योजना का कार्य माँ रतनगढ़ परियोजना के कार्य में सम्मिलित है। स्‍वीकृत एवं कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र डबरा जिला ग्वालियर अंतर्गत ग्राम बारकरी स्थित नदी में कोई भी स्‍टाप डेम के निर्माण कार्य हेतु पृथक से कोई भी राशि स्‍वीकृत नहीं है। केवल दतिया जिले अंतर्गत सेवड़ा तहसील के ग्राम डागडिरोली के निकट सिंध नदी पर मुख्‍य बांध निर्माण हेतु रू. 867.78 करोड़ स्‍वीकृत है। विधान सभा क्षेत्र डबरा में पाइप-लाइन बिछाने के लिए परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु राशि रू. 1377.19 करोड़ सम्मिलित होना प्रतिवेदित है। विधान सभा क्षेत्र डबरा जिला ग्‍वालियर के अंतर्गत पिछोर-बिलौआ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध कराने हेतु प्राक्‍कलन अनुसार 350 कि.मी. पाइप-लाइन बिछाया जाना प्रस्‍तावित है। प्रश्‍न दिनांक तक 175 कि.मी. पाइप-लाइन बिछाकर लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है। पाइप-लाइन बिछाने का कार्य कर रही एजेंसी मे. मंटेना विशिष्‍ठा माइक्रो जे.व्‍ही. हैदराबाद को प्रश्‍न दिनांक तक रू. 471.89 करोड़ भुगतान किया गया है। प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट नक्‍शा सहित पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-1'' अनुसार है। (ग) जिगनिया-बारकरी (पिछोर-बिलौआ) क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में लगभग 02 कि.मी. पाइप-लाइन माह अगस्‍त-सितम्‍बर में बिछाई गई थी। तत्‍पश्‍चात पाइप बिछाने का कार्य माह मई 2022-23 में आंशिक रूप से संशोधित एवं स्‍वीकृत डिजाइन/ड्राइंग के अनुसार पाइप-लाइन बिछायी गई है। किसानों की रबी फसल खोदकर कोई पाइप-लाइन नहीं बिछायी जाना प्रतिवेदित है। वर्ष 2021-22 में बिछाये गये पाइपों का निर्माण एजेंसी को कोई भुगतान नहीं किया जाना प्रतिवेदित है। अत: किसी अधिकारी के दोषी होने की स्थिति नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

तालाबों पर अतिक्रमण करने वालो पर कार्यवाही

[राजस्व]

63. ( क्र. 960 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कितने तालाब हैं? उनका कब-कब सीमांकन किया गया? उनका रकबा, खसरा नंबर, स्थान सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में किन-किन तालाबों पर अतिक्रमण किया गया है और किया जा रहा है? प्रशासन द्वारा क्या-क्या, कब-कब कार्यवाही अतिक्रमण करने वालों पर की गई है? तालाबवार पृथक-पृथक कार्यवाही अतिक्रमणकारी के नाम एवं स्थान की पृथक-पृथक सूची सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में ऐसे कौन-कौन अतिक्रमणकारी हैं जिनके खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद भी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है? (घ) तालाबों के संरक्षण के लिए विभाग ने 1 जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की?

जस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) छतरपुर विधानसभा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुल 40 तालाब हैं। सीमांकन दिनांक, खसरा नम्बर, रकबा एवं स्थान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत तालाबों पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अतिक्रमण रिपोर्ट पेश की गई तथा बेदखली आदेश पारित किए गए। तालाबवार पृथक-पृथक कार्यवाही, अतिक्रमणकारियों के नाम, स्थान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग) न्यायालय के आदेश के बाद विभाग द्वारा कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) तालाबों के संरक्षण के लिए विभाग द्वारा विधानसभा छतरपुर में स्थित तालाबों का सीमांकन किया गया। अतिक्रमण पाए जाने पर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

अनुमोदित देयकों का भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

64. ( क्र. 982 ) श्री सतीश मालवीय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) शैक्षणिक वर्ष 2022-23 और 2023-24 में अभी तक जिला उज्‍जैन अंतर्गत जिला क्रय समिति की बैठक कब कब रखी गयी? जिला क्रय समिति द्वारा उक्त दोनों वर्ष में कितनी सामग्री क्रय की? सम्पूर्ण जानकारी देयकों के साथ और कैशबुक व लेजर की प्रतियों के साथ उपलब्ध करावें।                 (ख) जिला उज्‍जैन अंतर्गत विकासखंड क्रय समिति द्वारा उपरोक्त समय-सीमा में कुल कितनी क्रय समिति की बैठक आयोजित की? प्रत्येक बैठक के एजेंडे की प्रतियां देवें। विकासखंड समिति द्वारा कुल कितनी सामग्री क्रय की गयी? देयकों और कैशबुक की प्रतियां उपलब्ध करावें। (ग) जिला उज्‍जैन अंतर्गत छात्रावास प्रबंधन क्रय समिति द्वारा उपरोक्त दोनों वर्षों में कितनी राशि की कितनी सामग्री क्रय की? उनके देयकों और कैशबुक प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कड़ान मध्‍यम सिंचाई परियोजना

[जल संसाधन]

65. ( क्र. 983 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरयावली वि.क्षे. अंतर्गत कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विभाग में लंबित/विचाराधीन है? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में प्रशासकीय स्वीकृति मिलने से सिंचाई परियोजना में सम्मिलित ग्रामों के अतिरिक्त कितने ग्राम को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा एवं कितने हेक्टेयर जमीन अधिक सिंचित होगी? विस्तृत जानकारी देवें। (ग) क्या भविष्य में ग्राम पथरिया हाट, बेरखडी सुवंश में प्रस्तावित गाइड बण्ड निर्माण के कारण जल ग्रहण क्षेत्र हो जायेगा एवं पथरिया हाट ग्राम की बसाहट में जल मग्न होने की संभावना रहेगी? विभाग द्वारा पम्प मोटर से पानी निकासी की बात कही गई है? क्या इससे जल भराव की घटना को रोका जा सकता है? (घ) क्या कड़ान सिंचाई परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्‍न '''' एवं '''' में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर प्रशासकीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति साधिकार समिति से अनुमोदन उपरांत विभाग स्वीकृति प्रदान करेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। वस्‍तुस्थिति यह है कि परियोजना के पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति प्रस्‍ताव को साधिकार समिति की 68वीं बैठक दिनांक 19 दिसम्‍बर 2022 को रखा गया। समिति के निर्णय का उद्हरण निम्‍नानुसार है :- ''विचार विमर्श उपरांत समिति द्वारा परियोजना के डी.पी.आर. की पुन: परीक्षण कर समिति की आगामी बैठक में प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिए गए।'' वर्तमान में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति का प्रस्‍ताव मुख्‍य अभियंता बोधी कार्यालय में विचाराधीन है। समिति के निर्णय के पश्‍चात ही प्रश्‍नांश में चाही गई जानकारी दिया जाना संभव होगा। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव अनुसार गाइड बण्ड के निर्माण के कारण ग्राम बेरखडी सुवंश, पथरिया हाट में जल भराव नहीं होगा और न ही पथरिया हाट की बसाहट में जल मग्न होने की संभावना होगी। विभाग द्वारा पम्प मोटर से पानी की निकासी का प्रावधान किया गया था। इस कारण जल भराव होने जैसी स्थिति नहीं है। (घ) प्रश्‍नांश में चाही गई जानकारी साधिकार समिति के निर्णय पर निर्भर होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व]

66. ( क्र. 984 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के कितने प्रकरण/आवेदन विभाग में लंबित हैं? जिलावार/विधान सभावार/तहसीलवार जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरण/आवेदन को जमा करने के उपरांत विभाग द्वारा प्रकरण को हल करने के लिए विभाग द्वारा क्या समय-सीमा तय की गई है? (ग) सागर जिले अंतर्गत किन-किन तहसीलों में कितने प्रकरण पंजीबद्ध हैं जो विभाग की तय समय-सीमा में निराकरण नहीं हुए हैं? प्रकरणों की संख्या तहसीलवार/विधान सभावार देवें। (घ) नरयावली वि.क्षे. अंतर्गत आने वाले तहसील/नायब तहसीलदार कार्यालयों में ऐसे कितने प्रकरण नामांतरण/बंटवारा/सीमांकन हेतु लंबित हैं जिनका निराकरण नहीं हुआ है? कारण सहित नाम/ग्राम का नाम/तहसील का नाम सहित जानकारी देवें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मध्‍यप्रदेश के विभिन्‍न जिलों में नामांतरण के 233625 प्रकरण, बंटवारा के 42217 प्रकरण एवं सीमांकन के 34199 प्रकरण, कुल 310041 प्रकरण लंबित है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार। (ग) सागर जिले की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार। (घ) सागर जिले की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार।

परामर्शदाता एवं डाटा मैनेजर की नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

67. ( क्र. 987 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत माधवगढ़ में काफी समय से नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण एवं संचालन क्यों नहीं किया जा रहा है? उप स्वास्थ्य केंद्र के विधिवत संचालन एवं डॉक्टर स्टाफ सहित की नियुक्ति कब तक की जाएगी? (ख) मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के पत्र क्रमांक एमपीएसए.सी.एस/टी.आई/2022/2961 दिनांक 14.11.2022 के अंतर्गत प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में ओ.एस.टी. केन्द्रों में कितने काउंसलर (परामर्शदाता) एवं डाटा मैनेजर पद की नियुक्ति की गई है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार रीवा संभाग के जिला चिकित्सालयों में किसकी पदस्थापना काउंसलर एवं डाटा मैनेजर पद पर की गई है? क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं? क्या उक्त शिकायतों की जांच की गई है? यदि नहीं तो क्यों? यदि की जाएगी तो कब तक? (घ) जिला चिकित्सालय सतना के ओ.एस.टी. केंद्र में पदस्थ काउंसलर द्वारा पदस्थापना दिनांक से आज दिनांक तक कितने व्यक्तियों को परामर्श दिया गया? पदस्थापना दिनांक से दिनांकवार परामर्श दिए गए व्यक्तियों के नाम बताएं। क्या उक्त परामर्शदाताओं के पर्यवेक्षण हेतु नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) सतना विधानसभा क्षेत्रातंर्गत ग्राम पंचायत माधवगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र नवनिर्मित नहीं किया गया है अपितु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण किया गया है, नवीन भवन का लोकापर्ण दिनांक 25.01.2023 को किया जा चुका है, वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवीन भवन में दिनांक 03.02.2024 से संचालित किया जा चुका है। डॉक्टर एवं स्टाफ की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) संदर्भित आदेश द्वारा प्रदेश के केवल 05 जिला चिकित्सालयों पन्ना, सतना, भोपाल, सीहोर, जबलपुर (रांझी) में संचालित ओ.एस.टी. केन्द्रों में      01-01 काउसंलर (परामर्शदाता) एवं 01-01 डाटा मैनेजर पद की नियुक्ति जिला स्तर से की गई है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार रीवा संभाग के एक जिले (सतना) के जिला चिकित्सालय में संचालित ओ.एस.टी. केन्द्र में 01 काउंसलर (श्री अभिषेक सिंह) एवं 01 डाटा मैनेजर (सुश्री कशिश सेन) की पदस्थापना की गई है। उक्त भर्ती प्रक्रिया में सतना जिले में डाटा मैनेजर की शिकायत हुई थी। जी हाँ, शिकायत की जांच की गई है, जांच प्रतिवेदन संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार ओ.एस.टी. केन्द्र सतना में काउंसलर द्वारा पदस्थापना से आज दिनांक तक 307 व्यक्तियों को परामर्श दिया गया है। उक्त 307 व्यक्ति उच्च जोखिम समूह से है, जिनकी जानकारी गोपनीय है, अतः इन व्यक्तियों के नाम साझा नहीं किये जा सकते। परामर्शदाताओं के नियुक्तिकर्ता एवं प्रशासकीय नियंत्रणकर्ता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है, परामर्शदाताओं का पर्यवेक्षण प्रभारी ओ.एस.टी. चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है।

परिशिष्ट - "उनतीस"

स्थानान्तरण नीति अंतर्गत कर्मचारियों का स्‍थानांतरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

68. ( क्र. 988 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2023 के अन्तर्गत प्रभारी मंत्री सतना के अनुमोदन पश्चात सतना जिले में कितने कर्मचारी के स्थानांतरण स्वयं के व्यय एवं प्रशासकीय आधार पर किए गए हैं? नाम एवं पदनाम सहित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में कितने कर्मचारियों को आज दिनांक तक स्थानांतरित स्थान हेतु कार्यमुक्त नहीं किया गया है? क्या जिला चिकित्सालय सतना से ए.एन.एम. जिनका स्थान 2023 में युक्तियुक्तकरण के तहत सतना जिले के रिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में किया गया था, आज दिनांक तक कार्यमुक्त नहीं किया गया, क्यों? यदि किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा? (ग) क्या जिला चिकित्सालय सतना अंतर्गत रोगी कल्याण समिति में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान नेशनल पेंशन स्कीम, स्वास्थ्य बीमा, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेच्‍युटी, नियमित पदों पर भर्ती एवं नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश का लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? क्या इन कर्मचारियों के भविष्य के लिए सरकार की कोई कार्ययोजना है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) स्थानांतरित कर्मचारियों के नाम एवं पदनाम की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश '''' के परिप्रेक्ष्य में 04 कर्मचारियों को न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने के कारण कार्यमुक्त नहीं किया गया है। जी नहीं। सभी ए.एन.एम. को कार्यमुक्त किया गया है। विस्तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय सतना स्ववित्तपोषित संस्था हैं, रोगी कल्याण समिति की बैठकों में समय-समय पर लिये गए निर्णय अनुसार रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय सतना के अंतर्गत कार्यरत कार्यकर्ताओं (कर्मचारियों) को उनके उपस्थित दिवस अनुसार प्रतिदिन के मान से मानदेय का भुगतान किया जाता है। रोगी कल्याण समिति के मार्गदर्शी निर्देश के अनुसार नियमित कर्मचारियों के समान इन्हें लाभ नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान में ऐसी कोई कार्ययोजना नहीं है।

चिकित्सा एवं नर्सिंग महाविद्यालय का संचालन

[चिकित्सा शिक्षा]

69. ( क्र. 991 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीधी जिले में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत एम.बी.बी.एस. एवं नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत एवं संचालित है? यदि हाँ तो इसके बजट एवं संचालन की व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध करावें तथा छात्र संख्या भी बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में प्रश्‍नांकित कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास की क्या व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जावेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) सीधी जिले में चिकित्‍सा महाविद्यालय स्‍थापित किये जाने की सैद्धांतिक सहमति दिनांक 05.07.2023 को प्रदान की जा चुकी है एवं 01 शासकीय तथा 04 अशासकीय नर्सिंग कॉलेज संचालित है। शासकीय नर्सिंग कॉलेज के संचालन हेतु बजट आवंटित किया जाता है, अशासकीय नर्सिंग कॉलेज द्वारा स्‍वयं के बजट से संचालन किया जाता है। छात्रों की सीट संख्‍या संलग्‍न परिशिष्‍ट-1 अनुसार। (ख) नर्सिंग कॉलेजों के छात्रावास की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-2 अनुसार।

परिशिष्ट - "तीस"

सीधी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

70. ( क्र. 992 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिला चिकित्सालय में स्वीकृत सभी पदों की जानकारी के साथ-साथ कार्यरत स्टाफ की क्या स्थित है? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) में प्रश्‍नांकित चिकित्सालय में अभी कितने ऑपरेशन थियेटर है? क्या सभी आवश्यक ऑपरेशनों के लिये डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ उपलब्ध है? यदि नहीं, तो कब तक पूरा किया जावेगा। (ग) जिले में फ्री शासकीय एम्बुलेंस, दवाओं एवं वाहन वेंटिलेटर आदि की क्या व्यवस्था है? इनके बढ़ाने की क्या योजना है? (घ) विगत पांच वर्षों में विभित्र मदों में आवंटित बजट की क्या स्थिति रही है? योजनावार जानकारी दें। (ङ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सीधी में चलित औषधालयों की क्या स्थिति है? इसे और सुविधाजनक कब तक किए जाने की योजना है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। विभाग द्वारा चिकित्सक/विशेषज्ञ एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की नियुक्तियां मध्यप्रदेश लोक सेवा अयोग द्वारा तथा नर्सिंग/ए.एन.एम./पैरामेडिकल संवर्ग कर्मचारियों की नियुक्तियां मध्यप्रदेश, कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के माध्यम कराये जाने हेतु कार्यवाही निरंतर की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जिला चिकित्सालय, सीधी में अभी 02 ऑपरेशन थियेटर हैं। जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) सीधी जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एकीकृत रैफरल ट्रांसपोर्ट अंतर्गत संचालित 108 एम्बुलेंस एवं जननी एम्बुलेंस वाहनों की संख्या में वृद्धि करते हुये वर्तमान में कुल-17 संजीवनी 108-एम्बुलेंस वाहन एवं 19 जननी एम्बुलेंस वाहनों द्वारा संचालित होकर क्षेत्रांतर्गत निवासरत आमजन को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में नियत मापदण्ड अनुसार आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हैं। सिविल सर्जन कार्यालय भण्डार कक्ष में 503 तरह की एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भण्डार कक्ष में 458 तरह की दवाइयां उपलब्ध है। जिला चिकित्सालय सीधी में 16 नग एवं सा.स्वा.के. सिहावल में 01 नग वेंटिलेटर उपलब्ध है। विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार व्यवस्थायें की जाती हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। (ड.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सीधी में चलित औषधालय संचालित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय शालाओं में पूर्णकालिक अध्‍यापन की व्‍यवस्‍था

[स्कूल शिक्षा]

71. ( क्र. 995 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत बडखेरा की शासकीय माध्‍यमिक एवं हाई स्‍कूल की कक्षायें दो शिफ्ट में चार-चार घण्‍टे लगाई जाती हैं? (ख) यदि हाँ तो ऐसी कितनी शालायें हैं जहां दो शिफ्टों में चार-चार घण्‍टे का अध्‍यापन कार्य कराया जा रहा है? नाम एवं स्‍थान की जानकारी देवें। (ग) क्‍या पूर्णकालिक अध्‍यापन कार्य कराये जाने हेतु व्‍यवस्‍था कराई जावेगी? (घ) यदि हाँ तो कब से? नहीं तो क्‍यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। विवरण संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।              (ख) जानकारी निरंक है। (ग) एवं (घ) प्रश्‍नांश '' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "इकतीस"

शिक्षकों की पदस्‍थापना

[स्कूल शिक्षा]

72. ( क्र. 996 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के अंतर्गत कितने स्‍कूलों में एक भी छात्र का एनरोलमेंट नहीं हैं? स्‍कूलों के नाम बतावें। (ख) क्‍या इन स्‍कूलों में प्रधान अध्‍यापक एवं शिक्षक पदस्‍थ हैं? यदि हाँ तो स्‍कूलवार संख्‍या बतावें। (ग) क्‍या अन्‍य स्‍कूलों में पर्याप्‍त छात्र हैं परन्‍तु शिक्षकों की कमी है? ऐसे स्‍कूलों के नाम बतावें। (घ) क्‍या शून्‍य संख्‍या वाले स्‍कूलों के प्रधान अध्‍यापक एवं शिक्षकों को अन्‍य स्‍कूलों में पदस्‍थ किया जावेगा? यदि हाँ तो कब? नहीं तो क्‍यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) जी हाँ। वर्तमान में शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत उक्त शिक्षक अन्य शालाओं में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। स्थानांरण में शिथिलता की अवधि में ऐसे शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली संस्थाओं में पदस्थ करने संबंधी कार्यवाही की जावेगी। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

आयुष्मान कार्ड धारियों का उपचार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

73. ( क्र. 1000 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में कुल कितने पात्र आयुष्मान कार्डधारी हैं व विगत 03 वर्षों में कितने आयुष्मान कार्ड धारियों का उपचार हुआ है? (ख) इस योजना से किन मरीजों का उपचार, किस बीमारी के लिए तथा किस अस्पताल में हुआ है एवं कितनी राशि स्वीकृत की गई? (ग) मरीजों की सूची सहित जानकारी प्रदान करें

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) बालाघाट जिले में कुल 1111219 पात्र आयुष्मान कार्डधारी हैं व विगत 03 वर्षों में कुल 16942 आयुष्मान कार्ड धारियों का उपचार हुआ है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) मरीज की बीमारी की जानकारी व्यक्तिगत होने के कारण साझा नहीं की जा सकती है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

पर्यटन स्‍थलों पर होम स्‍टे की स्‍वीकृति

[पर्यटन]

74. ( क्र. 1003 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जुन्‍नारदेव विधानसभा को पूर्ण रूपेश धार्मिक पर्यटन स्‍थल विकसित करने हेतु अन्‍होनी माता मंदिर, झिरपा तालाब, सतधारा, छोटा महादेव, विसर्जन घाट शनि मंदिर तामिया, तामिया रिजर्वर, भूराभगत, नागदेव मंदिर, तालखमरा, जुन्‍नारदेव विशाला मंदिर, लोधेश्‍वर मंदिर, गिरजामाता मंदिर, नागद्वारी, सतघोघरी, कुर्सीढाना, बांगई, झौतकला, जुन्‍नारदेव वार्ड नं 02 चिखलमउ, इन स्‍थलों पर होम स्‍टे बनाने पर क्‍या स्‍वीकृति प्रदान करने पर विचार करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? (ख) विधानसभा जुन्‍नारदेव क्षेत्र में होम स्‍टे योजना प्रारंभ से आज दिनांक तक कितने-कितने होम स्‍टे स्‍वीकृत है? उन स्‍थलों के नाम एवं उन पर कितनी-कितनी राशी व्‍यय हो चुकी है एवं कितने होम स्‍टे में राशि स्‍वीकृत होना शेष है?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) धार्मिक पर्यटन स्‍थल विकसित करने के संबंध में विभाग के अंतर्गत कोई नीति नहीं है तथा जुन्‍नारदेव विधानसभा अंतर्गत तामिया विकास खण्‍ड के ग्राम धगड़िया, काजरा एवं साबरवानी में ग्रामीण होम स्‍टे विकसित किये जा रहे हैं। शेष स्‍थानों के संबंध में कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत ग्राम धगड़िया-01, काजरा-01 एवं साबरवानी में 05 इस प्रकार कुल 07 होम स्‍टे संचालित हैं। व्‍यय राशि का विवरण इस प्रकार है :- धगड़िया रू. 07 लाख, काजरा - रू. 02 लाख, साबरवानी रू. 16 लाख।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की क्रमोन्‍नति एवं पदोन्‍नति

[स्कूल शिक्षा]

75. ( क्र. 1004 ) श्री सुनील उईके : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्‍या शासन के कई विभागों में उच्च पद के प्रभार के आदेश जारी हो चुके हैं? यदि हाँ तो शिक्षा विभाग में प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शिक्षकों के क्रमोन्‍नति एवं पदोन्‍नति की वर्तमान स्थिति क्‍या है? उक्‍त शिक्षकों को क्रमोन्‍नति एवं पदोन्‍नति कब तक प्रदान की जायेगी? (ख) शिक्षा विभाग के नियमित कर्मचारियों/शिक्षक संवर्ग को समय वेतनमान/क्रमोन्‍नति क्रमश: 10, 20, 30, 35/12, 24, 30 क्रमोन्नत/समय वेतन प्रदान किया जा रहा है किन्‍तु अध्‍यापक संवर्ग, राज्‍य शिक्षा सेवा संवर्ग के अध्‍यापकों को उक्‍त लाभ प्रदाय नहीं किया गया है। कब तक किया जायेगा? यदि नहीं किया गया है तो इसके लिये दोषी कौन है और उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जायेगी? (ग) वर्तमान व्‍यवस्‍था के अनुसार प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की संख्‍या दर संख्‍या के आधार पर है जबकि शिक्षकों की संख्‍या कक्षावार होनी चाहिए। जबकि प्रति कक्षा में एक शिक्षक का प्रावधान होना चाहिए। जो शिक्षक कार्यरत होते हैं उन्‍हें बी.एल.ओ. आदि कार्य में संलग्‍न कर लिया जाता है। क्‍या इस गुणवत्ता में सुधार करने की व्यवस्था पर विचार करेंगे? यदि हाँ तो कब तक।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश शासन, राजपत्र (असाधारण) स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 के अनुक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत संवर्गो के 20, 514 उच्च पद प्रभार के आदेश जारी हो गए हैं, शेष की प्रक्रिया प्रचलन में है। नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षक को मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/3606/2020/20-1/1732, दिनांक 05.10.2023 द्वारा क्रमोन्नत वेतनमान का प्रावधान किया गया है। क्रमोन्नति का लाभ पात्रतानुसार प्रदान किया जाता है। पदोन्नति हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के अध्यापकों को मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 05.10.2023 अनुसार उक्त लाभ पात्रता अनुसार उक्त लाभ प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की दर्ज छात्र संख्या के मान से पदस्थ करने का प्रावधान है। प्रावधानानुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के नियम-13 बी (2) के द्वारा शिक्षक एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारियों को बी.एल.ओ. कार्य हेतु अभिनियोजित किया जा सकता है। शेषांष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आयुष्मान योजना के हितग्राहियों का नि:शुल्‍क उपचार

[चिकित्सा शिक्षा]

76. ( क्र. 1012 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही की राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय हमीदिया अस्पताल में "आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत" आयुष्मान कार्ड के माध्यम से रोगियों का उपचार किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ तो क्या वर्तमान में हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग में नेटवर्क या इंटरनेट सुविधा उपलब्ध न होने से कई रोगियों का योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण नि:शुल्क इलाज का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है? (ग) यदि हाँ तो हमीदिया अस्पताल को प्रतिवर्ष अस्पताल प्रबंधन हेतु 57 करोड़ रुपए का बजट दिए जाने के पश्चात् भी ऑप्टिकल फाइबर केबल न लग पाने से इंटरनेट सुविधा से वंचित होकर आयुष्मान योजना क लाभ रोगियों को न मिल पाने के क्या कारण है? (घ) नि:शुल्क इलाज के लिए सम्पूर्ण प्रदेश से आई गरीब जनता/रोगियों को आयुष्मान योजना का लाभ न मिल पाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? क्या शासन द्वारा अस्पताल की ऐसी अव्यवस्था के लिए अस्पताल प्रबंधन पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब? यदि नहीं तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं, हमीदिया अस्‍पताल की नई बिल्डिंग में स्‍थापित समस्‍त विभागों के संबंधित वार्डों में नेटवर्क या इंटरनेट सुविधा उपलब्‍ध कराई गई है। साथ ही आयुष्‍यमान रोगियों का योजना में रजिस्‍ट्रेशन कर नि:शुल्‍क इलाज का लाभ दिया जा रहा है। (ग) उत्‍तरांश '' अनुसार। हमीदिया चिकित्‍सालय के विभिन्‍न विभागों के समस्‍त वार्डों में भर्ती आयुष्‍यमान योजना के हितग्राहियों को आयुष्‍यमान योजना का लाभ दिया जा रहा है। (घ) उत्‍तरांश '' एवं '' अनुसार शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी पूरक परीक्षा में अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

77. ( क्र. 1014 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 17/07/2023 को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी स्कूल पूरक परीक्षाएं आयोजित करने हेतु कुछ परीक्षा केंद्र जो पी.एस.सी परीक्षा केंद्र थे को परिवर्तन करने सम्बन्धी निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा दिनांक 11/07/2023 एवं 12/07/2023 के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल को परीक्षा के समस्त परीक्षार्थियों को केंद्र परिवर्तन की जानकारी देने हेतु आदेशित किया था? (ख) यदि हाँ तो क्या परिवर्तित परीक्षा केंद्रों की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल द्वारा समय पर परीक्षार्थियों को न मिलने के कारण परीक्षा के दिन लगभग 200 परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को असुविधा का सामना करने के साथ ही परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हुआ?            (ग) यदि हाँ तो परीक्षार्थियों को समय पर सूचना प्राप्त न होने एवं परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न होने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या ज़िम्मेदारों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर लापरवाही, अनुशासनहीनता, पदीय दायित्वों के विरुद्ध एवं कदाचरण की श्रेणी में आने पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि न क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) प्रकरण की संभागीय संयुक्‍त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल से जांच कराई गई है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतिथि शिक्षकों के संबंध में

 [स्कूल शिक्षा]

78. ( क्र. 1015 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्तमान में आज दिनांक तक प्रदेश के स्‍कूलों में अतिथि शिक्षक रखे जाने हेतु पोर्टल बन्‍द है। (ख) वर्तमान शिक्षा सत्र 2023-24 में विधानसभा निर्वाचन 2023 की आचार संहिता लगने के बाद विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ के किन-किन स्‍कूलों में कौन-कौन सी महिला शिक्षक प्रसूती अवकाश पर कब से कब तक हैं? (ग) क्‍या उक्‍त स्‍कूलों में महिला शिक्षक प्रसूती अवकाश पर होने से उनके स्‍थान पर अतिथि शिक्षक रखे गये हैं? (घ) यदि हाँ तो विधानसभा निर्वाचन 2023 की आचार संहिता के समय रखे गये अति‍थि शिक्षक का पोर्टल पर आज दिनांक तक नाम क्‍यों नहीं चढ़ाया गया है? कारण बतावें तथा उनका नाम कब तक पोर्टल पर चढ़ाया जावेगा और यदि नहीं चढ़ाया जावेगा तो क्‍यों नहीं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। नवीन आवेदकों के लिए पंजीयन एवं विद्यालयों में नवीन अतिथि शिक्षकों की ज्‍वायनिंग बन्‍द है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्‍नांश '''' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बत्‍तीस"

एम.पी.टी.ई.टी. वर्ग-2 की पात्रता परीक्षा

[स्कूल शिक्षा]

79. ( क्र. 1016 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के स्‍कूलों में माध्‍यमिक शिक्षक को रखे जाने हेतु शासन द्वारा पी.ई.बी. के माध्‍यम से वर्ष 2023 में एम.पी.टी.ई.टी. वर्ग-2 की पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी? (ख) यदि हाँ तो उसमें कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुये थे और उसमें से कितने अभ्यर्थी पात्र पाये गये थे? विषयवार बतावें। (ग) क्‍या प्रदेश के स्‍कूलों में माध्‍यमिक शिक्षक को रखे जाने हेतु शासन द्वारा पी.ई.बी. के माध्‍यम से ली गई एम.पी.टी.ई.टी. वर्ग-2 की पात्रता परीक्षा में उत्‍तीर्ण अभ्‍यर्थियों की चयन परीक्षा ली जावेगी? (घ) यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं तो क्‍यों नहीं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

झाबुआ तथा अलीराजपुर जिले में विभागीय बजट का आवंटन

[जल संसाधन]

80. ( क्र. 1019 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-222022-23 में झाबुआ व अलीराजपुर जिले में जल संसाधन विभाग को कितना बजट आवंटित किया गया तथा उक्त राशि से स्वीकृत किये गये कार्यों की मय लागत जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार स्वीकृत कार्यों की वर्तमान में पूर्ण-अपूर्ण की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्रदाय करें। (ग) झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में विभाग की नवीन कार्ययोजनाओं के बारे में सूची उपलब्ध करावें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

विभाग द्वारा झाबुआ जिले को राशि का प्रदाय

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

81. ( क्र. 1021 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या झाबुआ जिले में वर्ष 2019 में विभाग द्वारा झाबुआ के धार्मिक स्थानों को निर्माण कार्य अथवा र्जीर्णोद्धार हेतु राशि प्रदाय की गयी थी? यदि हाँ तो कितनी राशि प्रदान की गयी थी? कितने कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी थी? (ख) यदि कार्य स्वीकृत किये गये थे तो वर्तमान में कार्यों की क्या स्थिति है? कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं एवं कितने अपूर्ण हैं? यदि अपूर्ण हैं तो कब तक पूर्ण किये जावेंगे और उनकी शेष राशि कब तक प्रदान की जावेगी?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) प्रशासकीय स्‍वीकृति अनुसार उपलब्‍ध राशि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में सभी कार्य अपूर्ण हैं। समय-सीमा बतया जाना संभव नहीं है। बजट उपलब्‍धता को दृष्टिगत रखते हुए ही स्‍वीकृति जारी की जाती है।

अनसर्वेड भूमि की विसंगतियां

[राजस्व]

82. ( क्र. 1024 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) अनसर्वेड भूमि का सर्वेक्षण 1993 में होने के बाद अभी तक सर्वेक्षण न होने के कारण इसमें कई विसंगतियां आ गई हैं, नवीन सर्वेक्षण कब तक कराया जाएगा? समय-सीमा देवें। (ख) उपरोक्त विसंगतियों के कारण मालिकाना हक प्रभावित होने के कितने प्रकरण बड़वानी वि.स. क्षेत्र के पाटी एवं अन्य स्थानों पर सामने आए हैं? तहसील व एस.डी.एम. कार्यालय से जानकारी प्रदान करें।             (ग) नवीन सर्वेक्षण होने तक कब्जा धारकों के लिए शासन किस प्रकार राहत प्रदान करेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) नवीन सर्वेक्षण संबंधित कोई कार्यवाही वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। (ख) तहसील पाटी में 04 प्रकरण संज्ञान में है, जिसमें से 01 प्रकरण सिविल न्‍यायालय में निराकृत हो चुका है, 01 प्रकरण सिविल न्‍यायालय में प्रचलित है एवं 02 प्रकरण राजस्‍व न्‍यायालयों में प्रचलित है। (ग) न्‍यायिक प्रक्रिया के अध्यधीन है।

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कार्य

[स्कूल शिक्षा]

83. ( क्र. 1027 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) प्रश्‍नकर्ता के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के निर्माण कार्य के पत्र क्रं. 498/2021 एवं 499/2021 दि. 02.12.2021 धार जिला प्रभारी मंत्री, पत्र क्रं. 446/2020 दि. 04.08.2020 एवं पत्र क्रं. 571/2023 दि. 29.08.2023 जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र, पत्र क्रं. 196/2021 एवं 197/2021 दि. 10.06.2021 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार को एवं प्रश्‍नकर्ता द्वारा कितनी बार निर्माण कार्य हेतु दिये गये पत्रों के पालन में क्या कार्यवाही की गई एवं पत्रों की प्रति देवें। कार्यालयीन अभिमत की प्रति सहित उपलब्ध करावें। (ख) प्राथमिक विद्यालय झाई एवं माछलिया के उन्नयन हेतु विधानसभा याचिका क्रं. 2926 एवं राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्रं./राशिके/ईण्डआर/2023/5425 दिनांक 27.07.23 में क्या कार्यवाही की गई एवं प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिये गये शाला उन्नयन के अन्य पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? कार्यालयीन अभिमत एवं पत्रों की प्रति सहित उपलब्ध करावें। (ग) क्या वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में सरदारपुर विधानसभा में प्रश्‍नकर्ता के प्रस्ताव के पश्चात भी एक भी अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत नहीं हुआ? यदि हाँ तो इसका कारण बतावें। यदि नहीं तो कितने स्वीकृत हुए? (घ) उपरोक्त समस्त पत्रों के अनुसार लंबित कार्यों को लंबित रखने के लिये विभाग में कौन जिम्मेदार है एवं उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी?                समय-सीमा सहित बतावें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) धार जिले के विधानसभा क्षेत्र 196 सरदारपुर अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण के संबंध में पत्र क्र. 498/2021 दिनांक 2.12.2021 एवं पत्र क्र. 446/2020 दिनांक 04.08.2020, पत्र क्र. 571/2020 दिनांक 29.09.2020 एवं पत्र क्र.196/2021 दिनांक 10.06.2021 के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल एवं राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल का पत्र क्रमांक 5129/MGNREGS-MP/NR-3/2020 भोपाल दिनांक 01.12.2020 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र स्थित शासकीय शालाओं में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत बाउण्ड्रीवॉल निर्माण किए जाने के निर्देश हैं। पत्र क्र.499/2021 दिनांक 02.12.2021, पत्र क्र.571/2020 दिनांक 29.09.2020 एवं पत्र क्र. 197/2021 दिनांक 10.06.2021 द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के संबंध में जिला शिक्षा केन्द्र धार द्वारा पत्र क्र./जिशिके/निर्माण/2021/821 दिनांक 20.04.2021, पत्र क्र./जिशिके/निर्माण/2022/3983 दिनांक 23.12.2022 एवं पत्र क्र.274/जिशिके/निर्माण-1/2023 दिनांक 19.05.2023 द्वारा कार्यवाही की गई है। पत्रों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' पर है। समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में निर्माण कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये एवं आगामी वार्षिक कार्ययोजना में प्रेषित किये जा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा निर्धारित बजट सीमा एवं मापदण्ड अनुसार कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। (ख) पत्र क्र. 5426 दिनांक 27.07.2023 के अनुपालन में जिला धार के द्वारा तथ्यात्मक विश्‍लेषण के साथ निर्धारित प्रारूप में जानकारी नहीं दी गई है। अतः राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा पुनः पत्र क्र. 451 दिनांक 03.02.2024 के माध्यम से लेख किया गया है। पत्रों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' पर है। (ग) जी नहीं। जिला स्तर से जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा वर्ष 2023-24 में प्राथमिक शाला कुमाररूंडी में 02 अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं राज्य मद से प्राथमिक शाला तालाबपाडा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। शेषांश का उत्तर उत्तरांश '' अनुसार है। (घ) नियमानुसार कार्यवाही की गई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

गैर आदिवासी को भूमि का विक्रय

[राजस्व]

84. ( क्र. 1028 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्या आदिवासी धारा 165 (6) में जमीन गैर आदिवासी को विक्रय की अनुमति देने की अधिकारिता कलेक्टर (डी.एम.) को है तथा कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को नहीं है? यदि हाँ तो क्या वह अनुमति निरस्त की जायेगी या नहीं? (ख) वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक के प्रकरणों में धारा 165 (6) में ए.डी.एम. द्वारा दी गई अनुमति की वर्षवार, जिलेवार सूची प्रदान करें। (ग) क्या विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. एफ 2-14/2019/सात-7/546 दि. 01.12.2022 के संदर्भ में प्रश्‍नांश (ख) में दी गई अनुमतियां निरस्त की जायेंगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) धारा 165 (6) की  अनुमति देते वक्त आदिवासी के हित का संरक्षण के संदर्भ में क्या निर्देश दिये गये हैं तथा सुविधा का संतुलन आदिवासी के पक्ष में होने का पालन किस प्रकार किया जाता है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 165 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 165 (6) प्रावधान के अंतर्गत पारित किये गये आदेश राजस्‍व न्‍यायालय के न्‍यायिक आदेश है, जिनके विषय में संहिता में अपील या पुनरीक्षण के पर्याप्‍त प्रावधान है। ऐसे मामलों में शासन स्‍तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। (ख) जानकारी वृहद स्‍वरूप की होने से संकलित की जा रही है।       (ग) प्रश्‍नांश '' के उत्‍तर अनुसार। (घ) अनुमतियां संहिता में प्रदत्‍त प्रावधान अनुसार प्रदाय की जाती है।

हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्कूल का संचालन

 [स्कूल शिक्षा]

85. ( क्र. 1032 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनेक हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्कूल शासन/विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ तो शासन/विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे स्कूलों में कुल कितनी-कितनी छात्र संख्या होकर अध्ययनरत है एवं कुल कितने शिक्षक/शिक्षिकाएं पदस्थ होकर अध्ययन-अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं? केंद्रवार, स्थानवार जानकारी दें l (ग) उपरोक्तानुसार उल्लेखित स्कूल किन-किन वर्षों में प्रारम्भ होकर कब से संचालित किये जा रहे हैं एवं किन-किन भवनों में इस प्रकार अध्ययन अध्यापन करवाया जा रहा है? स्कूलवार जानकारी दें l (घ) क्या समस्त उपरोक्त उल्लेखित केन्द्रवार, स्थानवार स्कूलों के स्वयं के भवन हैं अथवा अन्य भवनों में संचालित किये जा रहे हैं तो भवन विहीन हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्कूलों के भवन निर्माण की स्वीकृतियां बजट में सम्मिलित कर कब तक दी जा सकेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र जावरा में शिक्षा विभाग अर्न्तगत 27 हाई स्कूल एवं 19 हायर सेकेण्‍डरी स्कूल संचालित हैं। (ख) से (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्‍डरी स्कूल भवन का निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर है, अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

शासकीय अस्पतालों में रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

86. ( क्र. 1035 ) श्री विपीन जैन : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला चिकित्सालय एवं अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों पर विभिन्न विभागों, फील्ड कर्मचारियों सहित कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं और कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं? सूची देवें। (ख) शासन द्वारा उपरोक्त पदों के लिए भर्ती की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा इन विभिन्न पद पर भर्ती के लिए अंतिम बार कब परीक्षाएं आयोजित की गई थीं? (ग) विभाग द्वारा शासकीय अस्पतालों में कितने पदों की नियमित भर्ती को डाइंग/समाप्त कैडर में डाल दिया गया है? उसकी सूची देवें। क्या इन पदों के कार्य ठेका पद्धति द्वारा कराये जा रहे हैं? (घ) मंदसौर जिला चिकित्सालय में विगत 5 वर्षों में विभिन्न रोगों की जांच के लिए कौन-कौन सी मशीनें किस मद से स्थापित की गई हैं? संचालन के लिए पर्याप्त कुशल स्टाफ की व्यवस्था है या नहीं? यदि नहीं तो स्टाफ कब तक उपलब्ध कराया जाएगा?              (ड.) मंदसौर जिला चिकित्सालय और क्षेत्र अंतर्गत अन्य स्वास्थ्य केन्‍द्रों पर किस ठेकेदार/कंपनी के अन्तर्गत कितने आउटसोर्स कर्मचारियों को किस-किस तरह के पद-मानदेय पर कब से रखा गया है? इन कर्मचारियों की सूची, योग्यता, नाम, पते, इनका होने वाला काटोत्रा सहित देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' (1), (2) एवं (3) अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा चिकित्सक/विशेषज्ञ एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की नियुक्तियां मध्यप्रदेश लोक सेवा अयोग द्वारा तथा नर्सिंग/ए.एन.एम./पैरामेडिकल संवर्ग कर्मचारियों की नियुक्तियां मध्यप्रदेश, कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के माध्यम से विहित प्रक्रिया अंतर्गत आवश्यकतानुसार कराई जाती है। विभाग द्वारा अंतिम बार विभाग के नियंत्रक संस्थाओं द्वारा परीक्षा आयोजित कराये जाने हेतु चिकित्सीय विशेषज्ञ के पदों हेतु वर्ष-2023, पैरामेडिकल संवर्ग, ए.एन.एम. संवर्ग एवं नर्सिंग संवर्ग के पदों हेतु वर्ष-2022-23 में मांग पत्र प्रेषित किया गया था। परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, परिणाम अपेक्षित है। (ग) विभाग द्वारा डाइंग/समाप्त केडर की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। अति आवश्कतानुसार ठेका पद्धति के द्वारा कार्य लिये जा रहे हैं।                 (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। सोनोग्राफी मशीन को छोड़कर शेष सभी मशीनों को चलाने के लिये मानव संसाधन उपलब्ध है, सोनोग्राफी मशीन के संचालन हेतु विभाग द्वारा विशेषज्ञों की पद पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, इसी अनुक्रम में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से रेडियोलॉजी विशेषज्ञ के 24 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही की गई, जिसमें मात्र 06 रेडियोलॉजी विशेषज्ञ की चयन सूची प्राप्त हुई है। पुनः पद पूर्ति की कार्यवाही हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। समय-सीमा बताना संभव नहीं। (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' (1), (2), (3) एवं (4) अनुसार है।

स्कूल भवनों का निर्माण कार्य

[स्कूल शिक्षा]

87. ( क्र. 1036 ) श्री विपीन जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने स्कूल भवन/किचन शेड/शौचालय और अन्य निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं? स्थान, कुल लागत, निर्माण एजेंसी/ठेकेदार/फर्म और उन्हें किये गए भुगतान की जानकारी वर्षवार देवें। (ख) प्रश्‍न अवधि के निर्माण कार्यों में से कितने निर्माण कार्य अधूरे हैं? अधूरे रहने के क्या कारण हैं? इन अधूरे कार्यों का कितना भुगतान, कुल लागत में से संबंधित को किया गया है? कार्य पूर्ण करने हेतु उन्हें कब-कब नोटिस प्रदान किए गए हैं? प्रति देवें। (ग) गुणवत्ता हेतु अधिक राशि के स्वीकृत भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों की लैब टेस्टिंग कब-कब की गयी? निष्कर्ष की प्रति देवें और बतायें कि निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन किस-किस स्तर के अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया है? कितनी खामियां किस-किस भवन में पाई गईं? की गयी कार्यवाहियों की प्रतियां देवें। (घ) कितने स्कूल भवन/किचन शेड/शौचालय और अन्य निर्माण कार्यों के प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं? सूची देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक समग्र शिक्षा अंतर्गत शून्य शाला भवन, शून्य किचिन शेड एवं 01 शौचालय प्राथमिक विद्यालय पिपल्या मुजावर (डाइस कोड 2190613201) राशि रू. 2, 78, 000/- का वर्ष                     2022-23 में स्वीकृत हुआ है, जिसकी निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत है। निर्माण एजेंसी को जारी की गई राशि रू. 2, 00, 160/- है। हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) प्रश्‍न अवधि में स्वीकृत सी.एम. राइज शाला शास. उच्‍च माध्‍यमिक विद्यालय सांबाखेडा को छोड़कर सभी निर्माण कार्य पूर्ण हैं। सी.एम. राइज शाला सांबाखेडा का निर्माण कार्य जुलाई 2024 तक पूर्ण होने की संभावना है। इसके लिए रू. 1760.55 लाख का भुगतान संबंधित को किया है। शेषांश का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ग) समग्र शिक्षा अंतर्गत अधिक राशि के स्वीकृत भवन निर्माण कार्य निर्माण एजेंसी यथा परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आदि के माध्यम से कराये जाते हैं, संबंधित विभाग में निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों की समय-समय पर विभागीय लैब में टेस्टिंग की जाती है, संबंधित विभाग के पास निष्कर्ष की प्रति संधारित होती है। निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन संबंधित विभाग के तकनीकी अमले द्वारा किया जाता है।  हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी विद्यालयों के निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। निरीक्षण के दौरान प्राप्‍त कमियों को कार्य स्‍थल पर ठीक करा लिया गया है। अत: शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) यू-डाइस        2022-23 अनुसार 03 अतिरिक्त कक्ष, 05 बालिका शौचालय, 07 बालक शौचालय निर्माण के प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2024-25 में तैयार करवाये गये हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों के संदर्भ में जानकारी निरंक है।

नवीन स्कूल भवन का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

88. ( क्र. 1040 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) सुवासरा विधानसभा में हाई स्कूल खेजड़िया वर्ष 2001, हाई स्कूल तरनोद वर्ष 2008, हाई स्कूल साखतली वर्ष 2008, उ.मा.वि. तितरोद वर्ष 2017, उ.मा.वि. दीपाखेडा वर्ष 2017, हाई स्कूल बोरखेडी वर्ष 2018 से कौन से भवन में संचालित हो रहे हैं? (ख) उपरोक्त विद्यालयों के भवनों हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के A+ मॉनिट 11/CMS/PRM/2023 दिनांक 09.01.2023 पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) उपरोक्त विद्यालय कई वर्षों से बिना भवन के संचालित हो रहे हैं। इस हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) उपरोक्त विद्यालयों को विद्यार्थियों के हित में नवीन भवन निर्माण हेतु स्वीकृति कब तक आदेश कर दिए जावेंगे?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग अंतर्गत स्वीकृत पूंजीगत कार्य हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सूचकांक सीमा समाप्त हो जाने के कारण प्रश्नाधीन निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी। (ग) नवीन स्कूल भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छत्‍तीस"

विद्यालयों पर अतिक्रमण

[स्कूल शिक्षा]

89. ( क्र. 1045 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच जिला अंतर्गत 1 जनवरी 2018 के पश्चात शिक्षा विभाग के विभिन्न विद्यालयों पर कहाँ-कहाँ, किस-किस व्यक्ति ने किस-किस स्तर का अतिक्रमण किया है? विभाग ने इस अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए कब-कब कलेक्टर/एस.डी.एम. राजस्व को पत्र लिखा? उस पत्र की प्रतिलिपि देवें। (ख) शासकीय विद्यालयों पर अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए शासन स्तर पर क्या प्रयास किये जा रहे हैं? स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा प्रदेश में विद्यालयों को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए जिला अधिकारियों को उक्त अवधि में कब-कब, क्या-क्या निर्देश दिए? निर्देशों पर अमल हुआ, इसकी मॉनि‍टरिंग किसके द्वारा की गयी? (ग) क्या विद्यालयों की बाउण्‍ड्रीवॉल या भूमि के समीप ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा व्यवसायिक दुकानों का निर्माण नहीं किया जा सकता? यदि नहीं तो नियमों की प्रति देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जिला नीमच अंतर्गत 01 जनवरी, 2018 के पश्‍चात विद्यालयों पर हुये अतिक्रमण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। अतिक्रमण को मुक्‍त करने के लिये राजस्‍व विभाग को लिखे गये पत्र की प्रति संलग्‍न है। हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी नीमच के पत्र दिनांक 20.10.2020 के द्वारा विद्यालयों को अतिक्रमण से मुक्‍त रखने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व उपखण्‍ड, नीमच/जावद/मानसा को पत्र प्रेषित किया गया एवं संबंधित संकुल प्राचार्य को मॉनिटरिंग हेतु लेख किया गया। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश दिनांक 10.01.2022 द्वारा सभी कलेक्‍टर को लिखा गया है। साथ ही प्रकरण विशेष संज्ञान में आने पर तद्नुसार निर्देश दिए जाते हैं। जारी निर्देशनुसार अमल की मॉनिटरिंग संबंधित शाला प्रमुख, विकासखण्‍ड शिक्षा अधिकारी, जिला‍ शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्‍व अमले द्वारा की जाती है। (ग) शैक्षणिक संस्‍थाओं के लैंड यूज अनुसार स्‍कूलों की भूमि पर व्‍यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं रहती है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नकली व अमानक दवाइयों की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

90. ( क्र. 1046 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में नकली, सब-स्टैण्डर्ड व अमानक दवाइयों के कुल कितने नमूने जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक लिये गये व कितने नमूने जांच के लिए लैब में भेजे गये? उक्त नमूनों में कितनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई व कितनों की किन कारणों से लंबित है? क्या यह सही है कि‍ नीमच जिले में ज्यादातर मामलों में नमूने लेबोरेटरी तक भेजे नहीं जा रहे हैं और अधिकारियों द्वारा दुकानदारों से अनियमितता कर प्रकरण का निदान किया जा रहा है? ऐसी कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई? सूची उपलब्ध कराएं। (ख) वर्तमान में नकली, अमानक व सब स्टैण्डर्ड दवाइयों की जांचों हेतु कितनी लेबोरेटरी कहाँ-कहाँ सचांलित हैं? (ग) नकली व अमानक दवाइयों के प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में कुल कितने चालान उक्त अवधि तक प्रस्तुत किये गये? उनमें कितनों का क्या निराकरण हुआ? (घ) क्या रतलाम, मंदसौर, नीमच जिलों में अधिकारियों की लापरवाही के चलते नकली, सब स्टैण्डर्ड, अमानक दवाइयां लगातार शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बेची जा रही हैं, जिसमें मुख्य रुप से शहर में ही बन रही नकली गर्भ निरोधक गोलियां शामिल है? यदि नहीं तो कब-कब 1 जनवरी 2018 के पश्चात किस-किस सक्षम अधिकारी ने इन जिलों का अकस्मात निरीक्षण किया? दिनांकवार निरीक्षण की जांच रिपोर्ट की जानकारी देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य में जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक दवाइयों के कुल 22884 नमूने लिये जाकर जाँच हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजे गये हैं एवं कुल 15190 नमूनों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त है। राज्य स्थित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में क्षमता से अधिक कार्य होने के कारण 6497 नमूनों की जाँच लंबित है एवं केन्द्रीय/रीजनल औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में कुल 10 औषधियों के नमूनों की जांच रिपोर्ट लंबित है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। नीमच जिले के परीक्षण हेतु भेजे गये औषधियों के नमूनों में से 5 नमूने औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल को प्राप्त नहीं हुये है। अधिकारियों द्वारा दुकानदारों से अनियमितता कर प्रकरण का निदान किये जाने संबंधी कोई शिकायत इस प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) प्रदेश में जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में नकली व अमानक दवाइयों के प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में 11 चालान प्रस्तुत किये गये जो कि वर्तमान में माननीय न्यायालयों में प्रचलन में हैं। प्रकरणों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) जी नहीं, रतलाम में किये गये निरीक्षण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। मंदसौर में किये गये निरीक्षण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार एवं नीमच में किये गये निरीक्षण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

चैक-पोस्‍टों पर की जा रही अवैध वसूली

[परिवहन]

91. ( क्र. 1049 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या भारत वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य ही ऐसा है जिसमें विभाग द्वारा परिवहन जाँच चौकियां (चैक-पोस्ट) संचालित हो रही है? यदि हाँ तो जाँच चौकियों पर नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों के नियुक्त किये जाने संबंधी क्या नियम/निर्देश हैं? कृपया अवगत कराते हुए प्रति उपलब्ध करायें।                 (ख) विभाग द्वारा स्थापित चैक-पोस्टों पर हो रही अवैध वसूली को रोकने के लिये कार्यालय परिवहन आयुक्त म.प्र. ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक 2396/प्रवर्तन-राजस्व/टीसी/2017 दिनांक 19/04/2017 द्वारा पत्र लिखा गया था? यदि हाँ तो कृपया पत्र की प्रति उपलब्ध करायें। (ग) विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में स्थापित चैक-पोस्टों को राजस्व वसूली हेतु कितना-कितना लक्ष्य दिया है? कृपया वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी उपलब्ध करायें तथा लक्ष्यों के विरुद्ध कितनी-कितनी वसूली चैक-पोस्टों से की गई है? कृपया चैक-पोस्टवार लक्ष्य एवं वसूली की जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) क्या उक्त स्थापित चौकियों में दतिया सीमा से लगे हुए सिकंदरा चैक-पोस्ट एवं चिरुला चैक-पोस्ट संचालित है? यदि हाँ तो वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने आर.टी.ओ. और आर.टी.आई. पदस्थ किये गये हैं। कृपया नाम/पता सहित संपत्तियों के विवरण वर्षवार अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें। क्या उक्त चैक-पोस्टों पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली किये जाने के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा मान. मुख्यमंत्री, मान. परिवहन मंत्री एवं प्रमुख सचिव परिवहन को क्रमशः पत्र क्र. 1551 से 1554 तक दिनांक 16/01/2024 द्वारा पत्र लिखकर कार्यवाही करने संबंधी लेख किया गया है। यदि हाँ तो विभाग द्वारा पत्र में उल्लेखित तथ्यों पर क्या कार्यवाही की गई है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं, मध्यप्रदेश राज्य ऐसा अकेला नहीं है, जिसमें परिवहन जांच चौकियां संचालित हो रही हैं। प्रदेश में जांच चौकियों पर अधिकारी/कर्मचारी को नियुक्त करने हेतु दिनांक 25.02.2019 एवं 26.02.2021 (वर्तमान में प्रचलित) को परिवहन विभाग मध्यप्रदेश शासन ने निर्देश जारी किये हैं। उक्त दोनों निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' एवं '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा स्थापित चैक-पोस्टों को राजस्व वसूली हेतु विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक आर.टी.ओ./आर.टी.आई. की पदस्थापना/नाम/पता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। उपरोक्त पदस्थ आर.टी.ओ./आर.टी.आई. के परिवहन आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध संपत्ति पत्रक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। प्रश्‍नांश में उल्लेखित पत्र अभिलेख अनुसार विभाग में प्राप्त नहीं होना प्रतिवेदित है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

शासनाधीन भूमि घोषित करने हेतु नियम/कानून

[राजस्व]

92. ( क्र. 1050 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) निजी भूमि को शासनाधीन घोषित करने के लिए भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 57 (2) के साथ ही अन्य कौन-कौन सी धाराओं/नियमों में प्रावधान है? कृपया विस्तृत विवरण दें। क्या तत्कालीन ए.डी.एम. दतिया द्वारा दतिया गिर्द स्थित भूमि सर्वे नं. 2206 को एक वर्षीय खतौनी 1943-44 (रियासत समय की) के आधार पर शासकीय घोषित किया गया था? यदि हाँ तो क्या उक्त आदेश को राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त कर दिया गया? यदि हाँ तो राजस्व मण्डल के आदेश के विरुद्ध शासन (विभाग) द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई? यदि हाँ तो कृपया विवरण दें। क्या दतिया जिला स्थित दतिया गिर्द का राजस्व रिकार्ड खसरा-खतौनी आदि वर्ष 1944-45 से 1961-62 तक का गायब हो चुका है? यदि हाँ तो क्या जिला प्रशासन ने कोतवाली दतिया में एफ.आई.आर. नं. 0391 दिनांक 03/10/2018 दर्ज कराई है? यदि हाँ तो आज दिनांक तक उक्त मामले में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या ए.डी.एम. के उक्त आदेश की निरस्ती के पश्चात् दतिया कलेक्टर द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 57 (2) में पत्र क्र./क्यू/शिका/9-17/अनु.जा.आ./2016/1927 दिनांक 7 मार्च 2017 को प्रेषित किया था? यदि हाँ तो क्या शासन द्वारा पत्र क्र./आर/1061/2017/सात/शा.2ए दिनांक 25/04/2017 के कारण उक्त प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया? हाँ तो क्या 57 (2) में प्राप्त शाक्तियां क्या तहसीलदार/एस.डी.एम. को स्थानांतरित की जा सकती हैं? यदि हाँ तो कृपया किस धारा में शक्तियां डेलीगेट की जा सकती हैं? विवरण सहित विस्तृत जानकारी दें। क्या म.प्र. राजस्व मण्डल, उच्च न्यायालय के आदेश पश्चात और म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 में कलेक्टर को Suomotu Power एवं धारा 57 (2) में राज्य शासन (संशोधन के पूर्व) तथा राजस्व मण्डल को धारा 8 में प्राप्त शक्तियों का उपयोग तत्कालीन तहसीलदार श्री नवनीत शर्मा, श्री दीपक शुक्ला, एस.डी.एम. श्री वीरेन्द्र कटारे को निजी भूमि को शासनाधीन करने के अधिकार/शक्तियां प्राप्त हैं? यदि हाँ तो कौन-कौन सी धाराओं में? (ग) क्या राजस्व रिकार्ड रूम में वर्ष 1962-63 से 1969-70 तक का अधिकांश सर्वे नंबरों (2467, 2468, 2469 सहित) का राजस्व दस्तावेज (खसरा-खतौनी) जीर्ण-शीर्ण हो चुके है? यदि हाँ तो रिकार्ड रुम से रिकार्ड उपलब्ध क्या इसी कारण से नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ तो क्यों और यदि नहीं तो कारण सहित बतायें। क्या उक्त कारण से आम जनता परेशान है? क्या शासन जनहित में उक्त आदेशों को जनहित में सुधार करेगा? यदि नहीं तो क्यों और यदि हाँ तो कब तक? (घ) क्या उक्त अधिकारियों को स्वयं शिकायतकर्ता/प्रोसीक्यूटर/निर्णायक होने की शक्तियां प्राप्त करते हुए दतिया गिर्द स्थित भूमि सर्वे नं. 257 को शासकीय घोषित किया गया है? यदि हाँ तो क्या उक्त आदेश को उच्च न्यायालय ग्वालियर ने आदेश W.P. 398/2017 दिनांक 27/10/2017 से निरस्त कर दिया गया? यदि हाँ तो उल्लेखित आदेशों के विरुद्ध पुनः तहसीलदार ने भूमि सर्वे नं. 2467, 2468, 2469 को वन (शासकीय घोषित) किया गया है, जबकि वर्ष 1943-44 के एक ही राजस्व पत्रक (खतौनी) में से भूमि सर्वे नं. 257 के साथ ही 5 लगायत 1593 तक तथा इसी प्रकार 2467, 2468, 2469 के साथ ही 2213 लगायत 2508 तक शासनाधीन घोषित क्यों नहीं किये गये? कृपया कारण सहित बतायें। क्या उक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा W.P.No. 7574/2020 में रिकार्ड व्यवस्थित रखने के निर्देश दिये गये हैं? क्या W.P.No. 7574/2020 के अनुपालन में कलेक्टर दतिया को       श्री मुकेश यादव पूर्व पार्षद द्वारा दिनांक 19/08/2020 में आवेदन पत्र/ज्ञापन दिया गया है? क्या बिन्दुवार जांच/परीक्षण कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करेगा? यदि हाँ तो क्या रिकार्ड दुरुस्त होने तक शासन/प्रशासन तहसीलदार के गैर कानूनी आदेशों को जनहित में निरस्त करेगा? यदि नहीं तो क्यों? कृपया कारण सहित बतायें और यदि हाँ तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

स्कूलों में बच्चों की संख्या व भवनों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

93. ( क्र. 1060 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में वर्ष 2019-20 में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी एवं वर्ष 2023-24 में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? (ख) क्या जिले में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में कमी हुई है? यदि हाँ तो कितनी? (ग) मंडला जिले के प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के कितने भवन जर्जर व जीर्ण-शीर्ण हैं? इनमें ऐसे कितने हैं जो गिरने की स्थिति में हैं और यहां बच्चों को अभी भी अध्यापन कराया जा रहा है? वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने भवनों के छज्जे, दीवार या प्लास्टर गिरने की घटनाएं हुई हैं? इनमें कितने बच्चे घायल हुए हैं? नवीन भवन निर्माण के कितने प्रस्ताव जिले से शासन को भेजे गए? कितने के लिए कितनी राशि कब कब प्रदान की गई? (घ) वर्ष 2022-232023-24 में शाला भवनों की मरम्मत के लिए कितनी राशि प्रदाय की गई? शालावार जानकारी प्रदाय करें। इस राशि से कराए गए कार्यों के बिलों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं क्या इन कार्यों में गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उनमें क्या कार्यवाही की गई?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'1' पर है। (ग) मण्डला जिले में 27 प्राथमिक एवं 03 माध्यमिक शाला भवन जर्जर एवं गिरने की स्थिति में है। उक्‍त भवनों में बच्चों को अध्यापन नहीं कराया जा रहा है। वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक 01 शाला भवन में छज्जा गिरने से 02 बच्चे घायल हुए हैं। उक्तानुसार 30 जर्जर शालाओं हेतु नवीन भवन निर्माण के लिये प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजे गए है, जिनमें से समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 03 शाला भवन हेतु रूपये 35.539 लाख, वर्ष 2021-22 में 01 शाला भवन हेतु रूपये 21.50 लाख तथा जिला खनिज मद से 04 शाला भवन हेतु रूपये 126.64 लाख निर्माण कार्य के लिए आवंटन प्रदान किया गया है। (घ) वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में शाला भवनों की मरम्मत के लिये रूपये 343.59640 लाख प्रदाय की गयी है, शालावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' पर है। मरम्मत कार्य संबंधित शाला प्रबंधन समिति द्वारा कराये गये हैं। अतः कराये गये कार्यों के बिलों की छायाप्रति एकत्रित की जा रही है। माननीय विधायक द्वारा कलेक्‍टर मण्‍डला को दिनांक 02/02/2024 को गड़बड़ी की शिकायत की गई है, जिसकी जांच संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।

शासन संधारित मंदिरों एवं अधीनस्थ कृषि भूमि की जानकारी

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

94. ( क्र. 1062 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने शासन संधारित/नियंत्रित मंदिर हैं? इसकी सूची एवं उनके अधीनस्थ कुल कितनी कृषि भूमि हैं, की सूची देवें। (ख) उक्त मंदिरों एवं उनके अधीनस्थ कृषि भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है? कितनों पर वर्तमान समय में अतिक्रमण किया गया है? (ग) क्या वर्ष 2018 से 2023 तक की गई मंदिरों की कृषि भूमि की उपयोगिता हेतु नीलामी विज्ञप्ति पत्र द्वारा की गई है? अगर की गई है तो विज्ञप्ति पत्र के प्रति की सूची देवें और यदि नहीं तो क्यों? क्या प्रक्रिया नियम विरुद्ध की गई है? (घ) कितने मंदिरों की भूमि कलेक्टर के अधीनस्थ है? सूची देवें।

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 428 शासन संधारित/नियंत्रित मंदिर हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार। (ख) शासन संधारित/नियंत्रित मंदिरों एवं उनके अधीनस्‍थ कृषि भूमि पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' एवं '' अनुसार। नीलामी की प्रक्रिया नियमानुसार की गई है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार।

मेडिकल कॉलेज की स्‍थापना

[चिकित्सा शिक्षा]

95. ( क्र. 1067 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की गई है? (ख) यदि हाँ तो शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गई है? (ग) अलीराजपुर जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग की गई है तो कब तक खोला जावेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) विभाग द्वारा आवश्‍कतानुसार नीतिगत निर्णय लिया जाता है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में             समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट एवं न्यूरोलॉजिस्ट की पदस्थापना

[चिकित्सा शिक्षा]

96. ( क्र. 1068 ) श्री देवेन्‍द्र कुमार जैन : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मेडि‍कल कॉलेज शिवपुरी में कॉर्डियोलॉजिस्ट एवं न्यूरोलॉजिस्ट के कुल कितने पद किस दिनांक से स्वीकृत हैं? वर्तमान में स्वीकृत पदों पर कितने कॉर्डियोलॉजिस्ट एवं न्यूरोलॉजिस्ट पदस्थ हैं व कितने पद रिक्त हैं? पदस्थ चिकित्सकों के नाम सहित सूची प्रदान करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि वर्तमान में कॉर्डियोलॉजिस्ट एवं न्यूरोलॉजिस्ट पदस्थ नहीं है, तो उसका क्या कारण है? इनकी पदस्थापना किस स्तर से की जानी है? क्या मेडि‍कल कॉलेज को कॉर्डियोलॉजिस्ट एवं न्यूरोलॉजिस्ट की आवश्यकता नहीं है? यदि है तो इनकी पदस्थापना हेतु अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी दें। कॉर्डियोलॉजिस्ट एवं न्यूरोलॉजिस्ट की पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी? (ग) विगत एक वर्ष में मेडि‍कल कॉलेज शिवपुरी से कॉर्डियोलॉजी एवं न्यूरोलॉजी की बीमारी से संबंधित कितने मरीजों को ग्वालियर अथवा अन्य चिकित्सा संस्थानों हेतु रेफर किया गया? संख्यात्मक जानकारी दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) चिकित्‍सा महाविद्यालय, शिवपुरी में कार्डियोलॉजिस्‍ट एवं न्‍यूरोलॉजिस्‍ट के पद स्‍वीकृत नहीं है शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) चिकित्‍सा महाविद्यालय, शिवपुरी में 100 एम.बी.बी.एस. सीट स्‍वीकृत है। एन.एम.सी. की नियमावली अनुसार 100 एम.बी.बी.एस. सीट पर सुपरस्‍पेशलिटी विषय के न्‍यूरोलॉजिस्‍ट एवं कार्डियोलॉजिस्‍ट के पद स्‍वीकृति का प्रावधान नहीं होने के कारण उक्‍त पद स्‍वीकृत नहीं है। (ग) चिकित्‍सा महाविद्यालय, शिवपुरी द्वारा कार्डियोलॉजी के 252 मरीज एवं न्‍यूरोलॉजी के 650 मरीजों को ग्‍वालियर अथवा अन्‍य उच्‍च स्‍तरीय चिकित्‍सा संस्‍थाओं हेतु रेफर किया गया।

नवीन राजस्व ग्राम बनाया जाना

[राजस्व]

97. ( क्र. 1069 ) श्री देवेन्‍द्र कुमार जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसील शिवपुरी, पिछोर व खनियाधाना में ऐसे कौन-कौन से व कितने मजरा, टोला व ग्राम हैं जो राजस्व ग्राम बनाए जाने संबंधी पात्रताओं की पूर्ति करते हैं? ऐसे सभी मजरा, टोला व ग्रामों की जानकारी पंचायतवार, तहसीलवार उपलब्ध करावें। इन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाए जाने हेतु वर्तमान में क्या कार्यवाही प्रचलन में है? किसी ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या पात्रताएं निर्धारित की गई हैं? नवीन राजस्व ग्राम बनाने संबंधी शासन के अद्यतन नियम, निर्देशों की स्वच्छ छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में राजस्व ग्राम की पात्रता रखने वाले मजरा, टोला व ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित नहीं किए जाने से वहां के ग्रामजन राजस्व ग्रामों हेतु मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं? यदि हाँ तो किन-किन सुविधाओं से वंचित हैं? शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में राजस्व ग्राम घोषित होने की पात्रता रखने वाले ग्रामों को कब तक राजस्व ग्राम बना दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय हायर सेकेण्‍डरी स्कूल का उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

98. ( क्र. 1070 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र उत्तर मध्य (98) जबलपुर जो कि शहर का प्रमुख व व्यवसायिक क्षेत्र है एवं आबादी का घनत्व अधिक है, शैक्षणिक महत्व की दृष्टि से शहर का महत्वपूर्ण क्षेत्र है? यदि हाँ तो क्या विभाग इस क्षेत्र की शैक्षणिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये यहाँ पर सी.एम. राइज स्कूल खोलना सुनिश्चित करेगा? (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय विभागीय मंत्री एवं विभागीय प्रमुख सचिव को प्रेषित पत्र क्रमांक क्रमशः 45 एवं 49 दिनांक 15.1.2024 में प्रस्तावित शासकीय हायर सेकेण्‍डरी स्कूल तमरहाई, जिला जबलपुर का उन्नयन कर सी.एम. राइज स्कूल बनाने हेतु पत्र लिखा है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। शास. उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय तमरहाई को द्वितीय चरण में सी.एम. राइज स्कूल के रूप में विकसित करने हेतु मंत्रि-परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। (ख) जी हाँ।

 

स्‍कूल भवन एवं सी.एम. राइज स्‍कूलों में सामग्री का प्रदाय

[स्कूल शिक्षा]

99. ( क्र. 1080 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जिला आगर-मालवा में स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी के कितने स्कूल संचालित हैं तथा वर्तमान में कितने ऐसे स्कूल संचालित हैं जिनमें वर्तमान में भवन में संपूर्ण व्यवस्था है? कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनमें भवन की स्थिति क्षतिग्रस्त है एवं उपयोगी नहीं है? ऐसे कितने स्कूल हैं जो भवन के अभाव में दूसरे स्कूलों में शिफ्ट होकर संचालित हो रहे हैं तथा उक्‍त स्‍कूलों में पेयजल की व्‍यवस्‍था है? (ख) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने सी.एम. राइज स्कूल संचालित हैं एवं उक्त संचालित विद्यालयों में स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था है? उक्त सी.एम. राइज स्कूलों में ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें भवन सहित समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं ऐसे कितने स्कूल हैं जिनको सी.एम. राइज स्कूल घोषित करने के बाद अभी तक भवन का निर्माण नहीं हुआ है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार सी.एम. राइज स्‍कूल घोषित होने के उपरांत भी कितने स्‍कूल पुरानी बिल्डिंगों में ही संचालित हो रहे हैं एवं कितने सी.एम. राइज स्कूल हैं जिसमें फर्नीचर एवं स्मार्ट टी.वी. प्रदाय की गई है तथा किस एजेंसी द्वारा क्रय की गई? क्‍या विज्ञापन जारी कर सामग्री क्रय करने का कार्य राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र के अधिकारियों द्वारा किया गया? यदि हाँ तो सम्‍पूर्ण विवरण देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 02 सी.एम राइज विद्यालय संचालित हैं, जी हाँ। दोनों स्कूलों हेतु भवन स्वीकृत होकर निर्माणाधीन है। (ग) उत्तरांश (ख) में अंकित अनुसार दोनों सी.एम. राइज स्कूलों हेतु नवीन भवन निर्माणाधीन होने से वर्तमान में पुराने भवन में संचालित हो रहे हैं। सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित दोनों सी.एम. राइज विद्यालयों में फर्नीचर एवं स्मार्ट टी.वी. प्रदाय की गई है। सामग्री के क्रय का कार्य लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा लघु अद्योग निगम की अनुबंधित फर्मों/जैम पोर्टल के माध्यम से किया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

100. ( क्र. 1082 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय कसरावद में उपचार के लिए शासकीय स्तर पर एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 83 ग्राम पंचायतों और कसरावद नगर के रहवासी उपचार के लिए इसी स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्भर हैं। क्या इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जावेगा? (ख) तारांकित प्रश्‍न क्र. 804 दिनांक        9 मार्च 2022 एवं प्रश्‍न क्र. 733 दिनांक 11 जुलाई 2023 के उत्तरांश (क) के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गई है? क्या वित्तीय संसाधन की सीमित उपलब्धता तब से आज तक यथावत बनी हुई है? (ग) प्रश्‍नांश (क) में दर्शित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन किए जाने की उपेक्षा का क्‍या कारण है? क्‍या उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जावेगा? हाँ तो कब तक? नहीं तो कारण बतावें।  

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं, विकासखण्ड कसरावद अंतर्गत 33 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद एवं बालकवाडा पूर्व से स्वीकृत है, जिनके माध्यम से रहवासियों को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। सिविल अस्पताल में उन्नयन स्थानीय जनसंख्या, संस्था का बैड ऑक्यूपेंसी रेट, स्थानीय आवश्यकता, नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं की दूरी तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है, मापदण्डों के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद को सिविल अस्पताल में उन्नयन की पात्रता नहीं है। (ख) स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद का सिविल अस्पताल में उन्नयन का प्रस्ताव विचारार्थ सम्मिलित किया गया था, किन्तु मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण उन्नयन नहीं किया गया। जी हाँ। (ग) सिविल अस्पताल में उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद को सिविल अस्पताल में उन्नयन की पात्रता नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद का सिविल अस्पताल में उन्नयन किये जाने का निर्णय स्थानीय जनसंख्या, संस्था का बैड ऑक्यूपेंसी रेट, स्थानीय आवश्यकता, नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं की दूरी तथा वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बाढ़ प्रभावितों की व्‍यवस्‍था

[राजस्व]

101. ( क्र. 1083 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह सितंबर 2023 में कसरावद विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ से कितने ग्राम एवं कितने परिवार प्रभावित हुए थे? क्या इनके भोजन, पानी और अस्थाई आवासों की व्यवस्था की गई थी? अगर हाँ तो व्यय की गई राशि का ग्रामवार विवरण दें। (ख) भारी बारिश और बाढ़ से हुई नुकसानी का शत् प्रतिशत सर्वे किया गया है? अगर हाँ तो कितने ग्रामों के मकान, पशुघर औ पशु अहारगृह क्षतिग्रस्त हुए? कितनी गृहस्थी का सामान, राशन, कृषि उपकरण, पशुधन, जनहानी, छात्रों की पठन पाठन सामग्री के साथ ही कितने रकबे की कौन-कौन सी फसलें खराब और नष्ट हुई हैं? ग्रामवार विवरण। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार हुई नुकसानी की राशि किन मापदण्डों को मानकर किस नुकसानी पर कितना मुआवजा दिया गया? ग्रामवार, नुकसानवार विवरण देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार डूब प्रभावितों को उनकी नुकसानी का मुआवजा प्रदान किया जा चुका है? यदि हाँ तो विवरण दें एवं यदि नहीं तो कारण बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) माह सितम्‍बर, 2023 में कसरावद विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित ग्राम एवं परिवार निम्‍नानुसार हैं :-

क्र.

विधानसभा क्षेत्र कसरावद

प्रभावित ग्राम

प्रभावित परिवार

1

तहसील कसरावद

25

1244

2

तहसील भीकनगांव

12

28

योग

37

1272

तहसील कसरावद के 11 ग्रामों में अस्‍थाई आवासों की व्‍यवस्‍था की गई थी, जिसमें 1916 प्रभावित परिवारों को भोजन, पानी, अस्‍थाई आवास व्‍यवस्‍था हेतु राशि रू. 6, 74, 250/- व्‍यय की गई। तहसील भीकनगांव में 28 परिवार प्रभावित हुए थे लेकिन उन्‍हें राहत शिविर में ठहराने की आवश्‍यकता नहीं रही। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ख) जी हाँ। कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भारी बारिश और बाढ़ से हुई नुकसानी का शत्-प्रतिशत सर्वे किया गया। जानकारी निम्‍नानुसार हैं :-

क्र

तहसील

प्रभावित ग्राम

मकान/गृहस्‍थी/राशन

पशुघर/पशु आहारगृह

जन हानि

कृषि उपकरण

पशुधन

1

कसरावद

25

1244

निरंक

02

निरंक

27

2

भीकनगांव

12

27

01

निरंक

निरंक

निरंक

 

तहसील

फसलों के नाम

प्रभावित रकबा

कसरावद

तुवर, कपास, मक्‍का, केला, सोयाबीन, नींबू, गन्‍ना, टमाटर, अमरूद

363.816 हेक्‍टेयर

भीकनगांव

निरंक

निरंक

जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ग) राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र 6-4 के मापदण्‍डों के आधार पर वितरित राशि निम्‍नानुसार हैं :-

क्र.

तहसील

मकान क्षति

फसल क्षति

पशु हानि

जनहानि

1

कसरावद

1, 22, 99, 000/-

76, 49, 147

9, 41, 300/-

8, 00, 000/-

2

भीकनगांव

1, 28, 000/-

निरंक

निरंक

निरं‍क

योग

1, 24, 27, 000/-

76, 49, 147

9, 41, 300/-

8, 00, 000/-

जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (घ) प्रभावितों को राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र 6-4 के तहत राहत राशि प्रदाय की जा चुकी। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है।

चम्‍बल सूक्ष्‍म सिंचाई परियोजना

[जल संसाधन]

102. ( क्र. 1085 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में चम्बल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना-35 गांव की नहर से अभी तक कुल कितने बीघा भूमि सिंचित हुई? किस-किस किसान की कौन-कौन से ग्राम की कितने बीघा फसल सिंचित हुई? पृथक-पृथक अवगत कराएं। (ख) क्या उक्त चम्बल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जगह-जगह क्षतिग्रस्त होकर टूट गई हैं? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ उक्त क्षतिग्रस्त को कब तक ठीक करा दिया जावेगा? (ग) क्या उक्त परियोजना का विद्युत बिल विभाग द्वारा जमा करा दिया गया है? यदि हाँ तो कब एवं कितनी राशि जमा कराई गई?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से वर्तमान दिनांक तक 2203.167 हेक्टेयर भूमि में पानी पहुंचाया जाना प्रतिवेदित है। किसानवार एवं ग्रामवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। (ख) वस्‍तुस्थिति यह है कि किसानों द्वारा जबरदस्ती पानी लेने के प्रयास में जगह-जगह पर वॉल्व खोले जा रहे हैं तथा पाइपों को काटा जा रहा है, जिससे पाइप नेटवर्क को नुकसान होना प्रतिवेदित है। साथ ही ओ.एम. बॉक्स में से सामान चोरी हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट ठेकेदार द्वारा थाना देहात श्योपुर में कराई गई है। पाइप नेटवर्क के मरम्मत कराने की कार्यवाही की जा रही है। जिन ग्रामों में पाइप क्षतिग्रस्‍त किए गए हैं उन ग्रामों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नाधीन परियोजना में न्यूनतम प्रभार के अनुसार विद्युत विभाग द्वारा अभी तक प्रदाय किये गये 04/2023 से 10/2023 तक का विद्युत बिल की राशि 1, 04, 90, 219/- रू. का भुगतान विद्युत विभाग को दिनांक 10.11.2023 को कर दिया जाना प्रतिवेदित है।

मेडिकल कॉलेज का संचालन

[चिकित्सा शिक्षा]

103. ( क्र. 1089 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कुल कितने मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाते हैं? (ख) कितने संभाग मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाते हैं? (ग) जिन संभाग मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, उन पर मेडिकल कॉलेज खोलने की क्या योजना है? (घ) क्या नर्मदापुरम संभाग में मेडिकल कॉलेज खोलने की भविष्य में कोई योजना है? यदि हाँ तो कब तक?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) मध्‍यप्रदेश में कुल 13 स्‍वशासी एवं 1 शासकीय तथा 12 निजी चिकित्‍सा महाविद्यालय संचालित हैं। (ख) भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, ग्‍वालियर, शहडोल संभागीय मुख्‍यालय में चिकित्‍सा महाविद्यालय संचालित हैं, उज्‍जैन तथा चंबल संभाग मुख्‍यालय पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने हेतु सैद्धांतिक स्‍वीकृति प्रदान की गई है। (ग) विभाग द्वारा आवश्‍यकतानुसार नीतिगत निर्णय लिया जाता है। (घ) उत्‍तरांश (ग) अनुसार।

शासकीय/सार्वजनिक निस्तार की भूमियों पर अवैध अतिक्रमण

[राजस्व]

104. ( क्र. 1094 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) क्या जिला अनूपपुर अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में असामाजिक तत्वों के द्वारा शासकीय, सार्वजनिक निस्तार की भूमियों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है? यदि हाँ तो किन-किन पंचायतों में? जानकारी उपलब्ध करावें तथा प्रशासन के द्वारा किन-किन अतिक्रमणकारियों को बेदखल किये जाने के नोटिस जारी किये गए हैं तथा अभी तक उक्त अतिक्रमणकारियों में कितने को बेदखल किया गया है? (ख) क्या यह सही है कि जिला अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत फुनगा की शासकीय भूमि खसरा नंबर 441/1/1/2/2 रकबा 111.967 पर स्थानीय निवासी मोहम्मद युसूफ खान पिता रज्जब खान द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कर लिया गया है तथा कई लोगों को मकान का निर्माण कर विक्रय किया गया है? यदि हाँ तो विवरण उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में क्या न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील अनूपपुर, जिला अनूपपुर द्वारा संबंधीजन को रा.क्र.प्र.-0001/अ-68/2023-24 अनूपपुर दिनांक 10/05/2023 को अवैध कब्जा हटाने हेतु नोटिस दिया गया था? यदि हाँ तो नोटिस के पालन में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण कब तक हटाकर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जायेगा? (घ) जिला अनूपपुर अंतर्गत फुनगा के साथ-साथ लम्बे अरसे से विवादित ग्राम पंचायत बम्हनी में किन-किन भूमियों पर कब्जा किया गया है और उक्त भूमियों के कब्जों को हटाने के लिए शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है तथा उक्त भूमियों के कब्जेधारियों को हटाकर सार्वजनिक निस्तार की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा? (ङ) प्रश्‍नांश (क), (ख) और (घ) अनुसार सार्वजनिक निस्तार की शासकीय भूमियों से अतिक्रमण मुक्त करने के लिए शासन द्वारा अभियान चलाकर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? जानकारी उपलब्ध करावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। जानकारी प्राप्‍त होने पर म.प्र. भू.राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 248 के प्रावधानों के तहत न्‍यायालयीन प्रक्रिया के द्वारा कायर्वाही की जाती है। (ख) तहसील अनूपपुर अंतर्गत ग्राम फुनगा के प्रश्‍नाधीन खसरा नंबर राजस्‍व रिकार्ड (खसरा) में उपलब्‍ध नहीं है। ऐसी दशा में अतिक्रमण के संबंध में जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ग) न्‍यायालय नायब तहसीलदार अनूपपुर के रा.प्र.क्र.-0001/अ-68/2023-24 दिनांक 10.05.2023 में खसरा क्रमांक 441/1/2/1 रकबा 111.967 हे. पर अतिक्रमणकारी मोहम्‍मद युसूफ खान पिता रज्‍जब खान के विरूद्ध बेदखली का नोटिस देने की कार्यवाही की गई है, जो प्रश्‍नाधीन खसरा नंबर से भिन्‍न है। शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रचलित है। (घ) जिला अनूपपुर के ग्राम बम्‍हनी के शासकीय आराजी के कुल 04 खसरा नंबरों पर कुल 21 परिवार द्वारा मकान बाड़ी बनाकर पिछले 12 वर्षों से निवासरत् हैं। उक्‍त संबंध में म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 248 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ड.) म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 248 के प्रावधानों के तहत विधि अनुरूप सतत कार्यवाही की जाती है।

फसल क्षति की राशि का भुगतान

[राजस्व]

105. ( क्र. 1100 ) श्री बाला बच्चन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) प्रश्‍न क्रमांक 3116 दिनांक 16.03.2023 के (ग) उत्‍तर में वर्णित परिशिष्‍ट अनुसार इंदौर जिले में 4, 33, 733 किसानों को राशि वितरित की गई, जबकि इंदौर जिले में किसानों की कुल संख्‍या लगभग 3, 32, 000 ही है तो फिर अतिरिक्‍त किसानों को राशि का भुगतान कैसे हो गया?                 (ख) अतिरिक्‍त भुगतान करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित प्रश्‍न अनुसार फसल क्षति की राशि की तृतीय (अंतिम) किश्‍त का भुगतान प्रश्‍न दिनांक तक क्‍यों नहीं किया गया? य‍ह कब तक कर दिया जाएगा? (घ) 26, 60, 515 किसानों की फसल क्षति की तृतीय (अंतिम) किश्‍त 2 वर्षों से अधिक समय तक लंबित रखने वाले अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? समय-सीमा देवें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) प्रश्‍न क्रमाक 3116 के उत्तर में टंकण त्रुटिवश 43, 733 के स्थान पर 4, 33, 733 टंकित हो गया था। इन्दौर जिले में 43, 733 किसानो को ही राशि वितरित की गई है, इसके अतिरिक्त किसानो को राशि का भुगतान नहीं हुआ हैं। (ख) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया है। अत: प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ग) वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता की सीमा में शासन के निर्णय अनुसार ही भुगतान किया गया है।           (घ) उत्‍तरांश ग के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

आर.टी.ई. के तहत फीस की प्रतिपूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

106. ( क्र. 1101 ) श्री बाला बच्चन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) अशासकीय स्कूलों के लिए आर.टी.ई. के तहत फीस की प्रतिपूर्ति के लिए वर्ष 2021-22,              2022-23 एवं 2023-24 में केंद्र सरकार से म.प्र. को कितनी राशि आवंटित की गई की जानकारी वर्षवार, राशि सहित देवें। यह भी बतावें कि इसमें केंद्राश व राज्यांश कितने प्रतिशत रहता है? क्या केंद्र सरकार से इस मद में कोई राशि लंबित है? यदि हाँ तो कितनी व कब से है? (ख) इंदौर व भोपाल संभाग में प्रश्‍न दिनांक की स्थिति‍ में अशासकीय स्कूलों की कितनी राशि कितने शैक्षणिक सत्रों से लंबित है की जानकारी जिलावार, संभागवार (इंदौर, भोपाल) देवें। (ग) आर.टी.ई. प्रावधानों के तहत प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति की राशि प्रदान कर दी जाना चाहिए तो विभाग द्वारा भुगतान लंबित रखा, इस प्रावधान का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? इसके जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए विभाग उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट '' अनुसार।                 (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट '' अनुसार। (ग) अशासकीय विद्यालयों को की जाने वाली फीस प्रतिपूर्ति की समय-सीमा का विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट '' अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न ही उप‍स्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

तदर्थ रूप में पदस्‍थ कर्मचारियों की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

107. ( क्र. 1120 ) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में तदर्थ रूप में पदस्थ कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुये नियमितीकरण की कार्यवाही सा.प्र.शा. के किस नियम के तहत की गई? (ख) क्या महोदय सा.प्र.शा./वित्त विभाग के दिशा-निर्देश के अनुसार तदर्थ रूप में पदस्थ कर्मचारियों (विधान सभा प्रश्‍न 1493 अतारांकित 2023) की सेवा की गणना कर पदोन्नति, पेंशन में वित्तीय लाभ दिया जाना है? (ग) चिकित्सा शिक्षा विभाग में तदर्थ रूप में पदस्थ कर्मचारियों की सूची प्रश्‍न संख्या अता. 1493 में दी गई क्या? तदर्थकाल की गणना करते हुये पदोन्नति/समयमान/वित्तीय लाभ प्रदाय किया गया? हाँ या नहीं? पदावनत अथवा शासन/विभाग वसूली की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों? (घ) क्या प्रकरण में वित्त सेवा के अधिकारी को जाँच अधिकारी नियुक्त कर शासन को हुई बड़े पैमाने पर वित्तीय क्षति को रोका जा सकेगा जिससे वसूली की कार्यवाही संभव हो सके? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों? क्या शासन दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) संचालनालय में पदस्‍थ तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। पदोन्‍नति/समयमान के नियम अनुसार, कार्यवाही की गई। अतारांकित प्रश्‍न 1493 की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि का भुगतान

[राजस्व]

108. ( क्र. 1121 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2022 में मुरैना जिले के अम्बाह एवं पोरसा अनुभाग में बाढ़ से तहसील अम्बाह एवं पोरसा के क्रमशः 9 गांव एवं मजरे, 10 गावं एवं मजरे प्रभावित हुये थे? (ख) यदि हाँ तो क्या बाढ़ से हुए नुकसान के प्रभावितों को राहत राशि दी गई थी? यदि हाँ तो उक्त किन-किन तहसील के प्रभावितों को कितनी-कितनी राहत राशि दी गई और कितनों को नहीं दी गई? (ग) यदि राहत राशि नहीं दी गई तो क्यों और कब तक राहत दी जायेगी? (घ) क्या अधिकांश स्वीकृत राहत राशि प्रभावितों के बैंक खातों में न दी जाकर राजस्व अधिकारियों द्वारा अन्य के खातों में राशि अन्तरित कर आर्थिक अनियमितताएं की हैं? यदि हाँ तो क्या इसकी जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं पात्र प्रभावितों को राहत राशि दिलाई जायेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) वर्ष 2022 में मुरैना जिले में बाढ़ से तहसील अम्बाह के 11 ग्राम/मजरे एवं तहसील पोरसा के 11 ग्राम/मजरे प्रभावित हुये हैं। (ख) जी हाँ। वर्ष 2022 में चम्बल नदी में आई बाढ़ का तत्समय राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार सर्वे कराया जाकर आर्थिक सहायता राशि वितरित की गई। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। समस्‍त पात्र हितग्राही परिवारों को आर्थिक सहायता वितरित की जा चुकी है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

भूमि क्रय एवं विक्रय की जानकारी

[राजस्व]

109. ( क्र. 1125 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मैहर तहसील रामनगर के श्री जगदीश सिंह गौड़ पिता श्री रामसुख गौड़ निवासी ग्राम पोडिया विद्यालय के पास व श्री गुलाब कोल पिता श्री गनपत कोल निवासी ग्राम हिनौता पो. गोरहाई के द्वारा वर्ष 2000 से आज तक कितनी भूमि क्रय की गई और विक्रेता भूमि स्‍वामी का नाम, आराजी नं., राजस्‍व ग्राम सहित बतावें। (ख) जिला मैहर तहसील रामनगर के श्री जगदीश सिंह गौड़ पिता रामसुख गौड़ निवासी ग्राम पोडिया विद्यालय के पास व श्री गुलाब कोल पिता श्री गनपत कोल निवासी ग्राम हिनौता पो. गोरहाई के द्वारा वर्ष 2000 से आज दिनांक तक कितनी भूमि का विक्रय किया गया है, क्रेता का नाम, आराजी नं., राजस्‍व ग्राम सहित बतावें। (ग) श्री जगदीश सिंह गौड़ एवं श्री गुलाब कोल के द्वारा भूमि विक्रय करने हेतु कलेक्‍टर महोदय से कब-कब अनुमति ली गई है और कितनी भूमि विक्रय करने की अनुमति प्राप्‍त हुई है, आराजी नं. व भूमि रकबा सहित बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट - अ अनुसार। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट - ब अनुसार। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट - स अनुसार।

परिशिष्ट - "चालीस"

 

सिंचाई हेतु पानी का वितरण

[जल संसाधन]

110. ( क्र. 1128 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र टिमरनी के कितने ग्रामों की कितनी भूमि सिंचाई के लिए गत पांच वर्षों में कितना पानी आवंटित किया गया उसमें से कितना पानी किसानों को उपलब्ध करवाया गया? (ख) तवा परियोजना से किस-किस जिले या किस-किस तहसील या किस-किस विकास के लिए कितना-कितना पानी आवंटित करने, कितना पानी वास्तविक रूप से उपलब्ध करवाएं जाने की क्या-क्या नीति विभाग के द्वारा बनाई है? इस विषय में विभाग ने क्या मापदण्ड निर्धारित किए है? (ग) प्रश्‍नकर्ता विधानसभा क्षेत्र के किसानों को आवंटित पूरा पानी प्रदाय किए जाने के संबंध में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) टिमरनी विधानसभा क्षेत्र में रबी एवं मूंग की सिंचाई के लिए विगत 5 वर्षों में उपलब्‍ध कराए गए पानी की  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) तवा परियोजना अंतर्गत 2 जिले क्रमश: नर्मदापुरम एवं हरदा जिले हेतु पानी आवंटित करने की कोई नीति नहीं है। अपितु जलाशय में उपलब्‍ध पानी को किसानों की मांग एवं किए गए ऐलान अनुसार पानी दिया जाता है, जो अनुभव के आधार पर खुली नहरों से एक मि.घ.मी. जल से 170 हेक्‍टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो पाती है। (ग) विधानसभा क्षेत्र टिमरनी के किसानों को उपलब्‍ध जल से उनकी मांग अनुसार पानी प्रदाय किए जाने हेतु ओसराबंदी कार्यक्रम लागू कर कृषकों को सिंचाई हेतु पानी प्रदाय किया जाता है।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

शासकीय चिकित्‍सालयों में रिक्‍त पदों की पूर्ति एवं सामग्री क्रय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

111. ( क्र. 1132 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में विधानसभावार बतावें कि किस-किस कैटेगरी के कितने शासकीय चिकित्सालय एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र है उनमें कैटेगरी अनुसार स्वीकृत पद कितने है, कार्यरत तथा खाली पद कितने, कब तक पूर्ण किये जायेगे जानकारी देवें। (ख) मुरैना जिले में आयुष्मान योजना के तहत 2018 -19 से 2023- 24 तक किस-किस निजी चिकित्सालय ने कितने-कितने मरीजों का उपचार किया गया तथा उन्हें कितना भुगतान किया गया वर्षवार बतावें तथा जानकारी देवें कि उक्त अस्पतालों का योजना अन्तर्गत एस.ओ.पी. के तहत ऑडिट/निरीक्षण किस-किस दिनांक को किया गया तथा किस-किस अस्पताल में अनियमितता पाई गई क्या कार्यवाही की गई? (ग) जौरा विधानसभा क्षेत्र के शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक कितनी गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की जन्म के दौरान मृत्यु हुई? वर्षवार जानकारी देवें। (घ) मुरैना जिला में वर्ष 2019 -20 से 2023 - 24 तक जिला स्तर पर कौन-कौन सी दवा कितनी मात्रा में कितनी राशि की, किस एजेन्सी से खरीदी गई तथा कितने वाहन किराये पर लगाये गये? तथा इस मद में कितना भुगतान किया गया वर्षवार जानकारी देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। पदपूर्ति विभाग की निरंतर प्रक्रिया है, चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है, इसके अतिरिक्त नर्सिंग संवर्ग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से भी पद पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है।

स्‍कूलों में शिक्षकों एवं अन्‍य व्‍यवस्‍था की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

112. ( क्र. 1133 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधानसभा में कितने शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं माध्‍यमिक विद्यालयों की संख्‍या है एवं शासकीय स्‍कूलों में कितने शिक्षक होने चाहिए या स्‍वीकृत पद कितने है और कितने पद खाली है? जानकारी देवें तथा कक्षा 1 से 12 तक कक्षा अनुसार नामांकनांक की संख्‍या वर्षवार बतावें?       (ख) स्‍कूल शिक्षा विभाग अनुसार प्रत्‍येक शासकीय प्राथमिक एवं माध्‍यमिक विद्यालय में क्‍या-क्‍या सुविधा होना चाहिये तथा जौरा विधानसभा में उक्‍त सारी सुविधा कितने विद्यालयों में दिसम्‍बर 2023 के अनुसार उपलब्‍ध है? (ग) जौरा विधानसभा क्षेत्र शासकीय विद्यालय अनुसार कक्षा 1 से 12 में नामांकनांक की कक्षावार जानकारी वर्ष 2021-22 तथा 2023-24 की देवें? बतावें कि इस अवधि में कक्षा 1 से 8 तक जौरा विधानसभा क्षेत्र के सारे विद्यालयों के कुल नामांकनांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? कारण दें? (घ) जौरा विधानसभा क्षेत्र में शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के मध्‍यान्‍ह भोजन, गणवेश, साइकिल तथा पुस्‍तक के हितग्राही की संख्‍या 2021-22 से 2023-24 की बतावें तथा जानकारी दें कि इस अवधि में किस-किस शैक्षणिक वर्ष में गणवेश     किस-किस माह में वितरित की गई? (ड.) जिला परियोजना अधिकारी (डी.पी.सी.) ब्‍लॉक शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्‍त्रोत समन्‍वयक (बी.आर.सी.) संकुल प्राचार्य इनके कितने पद स्‍वीकृत है कितने पद रिक्‍त हैं? क्‍या योग्‍यता होना चाहिए? क्‍या इन पदों पर सभी नियुक्तियां नियम अनुसार हुई है? यदि नहीं तो क्‍यों हुई है किन-किन अधिकारी एवं कर्मचारियों के ऊपर विभागीय जांच चल रही है? क्‍या कार्यवाही की गई नहीं तो कब तक की जायेगी? सम्‍पूर्ण जानकारी देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। शेषांश का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

रोप-वे का निर्माण

[पर्यटन]

113. ( क्र. 1137 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांची विधानसभा क्षेत्रांतर्गत रायसेन किले पर आने-जाने के लिए रोप-वे की स्‍वीकृति प्रदान की गई है? (ख) यदि हां तो रोप-वे निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जायेगा?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) रायसेन किले पर रोप-वे निर्माण की वित्‍तीय व्‍यवहार्यता के आंकलन की कार्यवाही प्रचलन में है।

पत्रों पर कार्यवाही

[राजस्व]

114. ( क्र. 1187 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्‍नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक 12/01/2024 से निरन्तर रूप से दिनांक 17/01/2024 की अवधि के बीच में कलेक्टर झाबुआ, अलीराजपुर एवं रतलाम को अपनी ई-मेल, आई.डी.- kamleshwar.d@mpvidhansabha.nic.in से कलेक्टरों की एन.आई.सी. पर विभागीय रूप से निर्मित अधिकृत ई-मेल आई.डी. पर विभिन्न आवेदन पत्र भेजकर जानकारी चाही गई एवं भू-माफिया एवं अतिक्रमणकारियों, साहूकारों/सूदखोरों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पत्र लिखे गये। यदि हां तो प्रश्‍नकर्ता के प्रत्येक आवेदन पत्र पर संबंधित कलेक्टर द्वारा क्या-क्या कार्यवाही एवं जांच आदेशित की गई? पृथक-पृथक आवेदन पत्रवार की गई कार्यवाही की जानकारी पृथक-पृथक रूप से उपलब्ध करावें। (ख) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में पदस्थ कलेक्टर, ए.डी.एम., एस.डी.एम. किस दिनांक से पदस्थ हैं एवं इनके द्वारा विभागीय एवं प्रशासकीय रूप से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भौतिक सत्यापन करने एवं विभिन्न अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच हेतु कब-कब अपने शासकीय वाहन से अपनी जिले में पदस्थापना के दौरान दौरे किये गये है एवं किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अपनी पदस्थापना दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित आवेदन पत्रों पर प्रश्‍नकर्ता विधायक को कब तक चाही गई जानकारी उपलब्ध करा दी जावेगी? निश्चित समयावधि बतावें तथा प्रश्‍नकर्ता को निर्धारित समयावधि में जानकारी नहीं देने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर संबंधित सक्षम अधिकारी कलेक्टर द्वारा उन्हें कब तक निलंबित कर विभागीय जांच आदेशित की जायेगी? (घ) क्या सैलाना विधानसभा क्षेत्र के कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को गांव-गांव जाकर एवं विशेष रूप से सैलाना विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विभिन्न प्रशासकीय विभागों की योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार एवं व्याप्त अनियमितता की जांच हेतु कलेक्टर को अनिवार्य रूप से कलेक्टर को दौरे किये जाने हेतु विभागीय रूप से आदेशित करेंगे। यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं? जानकारी देवें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला झाबुआ में माननीय विधायक महोदय द्वारा दिनांक 12.01.2024 से 17.01.2024 तक तीन पत्र प्रेषित किये गये, जिनकी जानकारी निम्नवत हैं:- 1. पत्र क्रमांक/25/वी.आई.पी/2024 दिनांक 12.01.2024 के संदर्भ में जिला झाबुआ में दिनांक 01.01.2003 के बाद से आज दिनांक तक की अवधि में भारतीय जनता पार्टी झाबुआ को कार्यालय भवन निर्माण हेतु शासन आदेश दिनांक 22.11.2007 को एवं दिनांक 05 अक्टूबर 2023 को भूमि आवंटित की गई है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परि‍शिष्ट-अ अनुसार है तथा ट्रस्ट विद्यार्थी कल्याण न्यास, बागमुगलिया, भोपाल को जनजातीय छात्रों के शैक्षणिक एवं खेल गतिविधि प्रयोजन हेतु शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर, 2023 को भूमि आवंटित की गई है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। वर्तमान में जिला झाबुआ में स्वयं सेवी संस्थाओं, राजनैतिक पार्टियों, गौशाला संचालन, ट्रस्ट, निजी उद्योगों एवं अन्य हेतु भूमि आवंटन किये जाने हेतु चिन्हित नहीं की गई हैं। किन्तु भूमि लेण्ड बैंक के रूप में रखी गई है, लेण्ड बैंक भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परि‍शिष्ट-स अनुसार है2. पत्र क्रमांक/26/वी.आई.पी./2024  दिनांक 12.01.2024 3. पत्र क्रमांक/27/वी.आई.पी./2024 दिनांक 12.01.2024 (पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार)। जिला अलीराजपुर माननीय विधायक द्वारा दिनांक 12/01/2024 से 17/01/2024 तक तीन पत्र प्रेषित किये गये, जिनकी जानकारी निम्नवत हैं:- 1-पत्र क्रमांक/28/वी.आई.पी./2024 दिनांक 12/01/24 के संदर्भ में जिला अलीराजपुर में पत्र क्रमांक/323/विधानसभा/2024 अलीराजपुर दिनांक 03/02/2024 द्वारा जवाब प्रस्‍तुत करने हेतु 15 दिवस का समय चाहा गया है। 2- पत्र क्रमांक/29/वी.आई.पी./2024 दिनांक 12/01/2024 के संदर्भ में कार्यालय खनिज विभाग अलीराजपुर पत्र क्रमांक/140/खनि/2024 अलीराजपुर दिनांक 02/02/2024 जानकारी प्रेषित की गई है। 3-पत्र क्रमांक/30/वी.आई.पी./2024 दिनांक 12/01/2024 के संदर्भ में जानकारी भू-अभिलेख अलीराजपुर के द्वारा पत्र क्रमांक/87/दिनांक 29/01/2024 द्वारा जानकारी भेजी गई है। (पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है)। जिला रतलाम में माननीय विधायक द्वारा दिनांक 12/01/2024 से 17/01/2024 तक कुल 16 पत्र भेजे गये है। (पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है।) (ख) जिला रतलाम-सैलाना विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार दिनांक 14.10.2023 से व एडीएम राधेश्याम मंडलोई दिनांक 31.07.2023 से तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री मनीष जैन दिनांक 01.06.2022 से पदस्थ है। जिले के राजस्व अधिकारी कलेक्टर, ए.डी.एम. एवं एस.डी.एम. द्वारा समय-समय पर विभागीय एवं प्रशासकीय निरीक्षण किया जाता है एवं विभिन्न अनियमितता की शिकायतें मिलने पर जिले के सात पटवारी एवं दो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को निलंबित किये जाने की कार्यवाही की गई है। (ग) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में राजस्व अधिकारि‍यों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है एवं निरीक्षण दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। अत: प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को विक्रय

[राजस्व]

115. ( क्र. 1188 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के राजस्व विभाग की जानकारी में जिला रतलाम में जिला कलेक्टर एवं ए.डी.एम. द्वारा आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों के पक्ष में विक्रय करने की अनुमति जो विगत 10 वर्षों में दी गई है उसकी जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित आदिवासी भूमि जो गैर आदिवासियों को विक्रय करने की अनुमति दी गई है, उससे जो आदिवासी भूमिहीन हो गये हैं, उसकी जानकारी उपलब्ध करावें एवं जिन आदिवासियों को भूमि विक्रय की अनुमति दी है उसके पास शेष बची भूमि की जानकारी पृथक-पृथक जिलेवार जानकारी उपलब्‍ध करावें? (ग) क्या जिला रतलाम में तत्कालीन अपर कलेक्टर कैलाश बुन्देला में कार्यकाल में आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को विक्रय करने के घोटाले की जाँच कराई गई? यदि हां, तो उसके जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं इस संबंध में दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही की भी जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) क्या प्रश्‍नकर्ता विधायक द्वारा 15/01/2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को म.प्र. के समस्त जिलों में आदिवासी भूमि गैर आदिवासियों के पक्ष में विक्रय करने की जाँच करने हेतु दो पृथक-पृथक पत्र लिखे गये थे? यदि हाँतो प्रत्येक पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? सम्पूर्ण जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) रतलाम जिले में कलेक्‍टर एवं अपर कलेक्‍टर द्वारा आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों के पक्ष में विक्रय करने की अनुमति जो विगत 10 वर्षों में दी गई है की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट –'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट –'' अनुसार है। (ग) जिला रतलाम में तत्कालीन अपर कलेक्टर कैलाश बुन्देला के कार्यकाल में आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को विक्रय करने की घोटाले की जाँच के संबंध में आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन कार्यालय में विभागीय जाँच प्रचलित है। (घ) विभाग में पत्रों का आना नहीं पाया गया।

लंबित प्रकरणों की जानकारी

[राजस्व]

116. ( क्र. 1196 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा की तहसील बल्देवगढ़, खरगापुर, पलेरा एवं उप-तहसील कुड़ीला, उप-तहसील डारगुंवा में वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों के नामांतरण प्रकरण लंबित पड़े हैं? ग्रामवार, नामवार सूची उपलब्ध कराये तथा किस कारण से उक्त नामांतरण नहीं किये गये? सम्पूर्ण जानकारी से अवगत करायेंगे। क्या यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या स्वामित्व, योजना के तहत हाल ही में तहसील खरगापुर, बल्देवगढ़ पलेरा में कार्य किया गया है जिसमें योजना प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक पट्टे जारी किये गये हैं, उनकी सम्पूर्ण सूची उप‌लब्ध करायें तथा किन-किन ग्रामों में उक्त योजना पर कार्य चल रहा है और किन-किन ग्रामों में स्वामित्व योजना के पट्टे नहीं दिये गये हैं तथा कब तक उक्त योजना का कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा? समस्त जानकारी प्रदाय करें। (ग) क्या तहसील बल्देवगढ़ के अंतर्गत वर्ष 2000 से प्रश्‍न दिनांक तक शासकीय भूमियों में हेराफेरी की गई और कुम्हार गड्ढों की सुरक्षित नहीं किया गया तथा ग्राम करमासन के कुशवाहा और बंशकार समाज के व्यक्तियों की भूमि को शासकीय रिकार्ड में हेराफेरी की गई और स्वामित्व की भूमि बनाकर विक्रय कर दी गई इसकी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) क्या जिन किसानों के नामांतरण नहीं हुये, शासकीय भूमि की हेरा फेरी हुई तथा कुम्हार गड्ढों को सुरक्षित नहीं किया, कई किसानों की भूमि कम्प्यूटर अभिलेख में नामांतरण के बाद दर्ज नहीं की गई इसका क्‍या कारण है? क्या इन सभी बिन्दुओं के अनुसार किसानों के हित में शीघ्र कार्यवाही कराये जाने के आदेश जारी करेंगे यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? कारण स्‍पष्‍ट करें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) खरगापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23 से आज दिनांक तक 1139 नामांतरण प्रकरण पंजीबद्ध हैं। प्रचलित प्रकरणों में युक्तियुक्त सुनवाई उपरांत गुण दोषों के आधार पर आदेश पारित किया जाता है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट –'' अनुसार। (ख) स्वामित्व योजना के अंतर्गत खरगापुर, बल्देवगढ़, पलेरा के आबाद राजस्व ग्रामों में स्वामित्व योजना का कार्य प्रगति पर है एवं शासन के निर्देशानुसार पट्टे वितरित करने संबंधी कार्य प्रगति पर है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट –'' अनुसार है। (ग) तहसील बल्देवगढ़ अंतर्गत वर्तमान में शासकीय भूमि के रिकॉर्ड में हेरा-फेरी संबंधी कोई मामला ग्राम करमासन का न्यायालय तहसील बल्देवगढ़ में विचाराधीन नहीं है। (घ) म. प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 में निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाती है।

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में डाक्‍टरों की कमी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

117. ( क्र. 1197 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खरगापुर विधानसभा के सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र बल्‍देवगढ़, खरगापुर, पलेरा में डॉक्‍टरों की कमी है? साथ ही शासन से बल्‍देवगढ़, खरगापुर, पलेरा में कितने डॉक्‍टरों के पद स्‍वीकृत है जिसमें कितने भरे हुये हैं और कितने खाली हैं संपूर्ण जानकारी से अवगत करायें। (ख) क्‍या खरगापुर अस्‍पताल सिर्फ नर्सों के द्वारा चलाया जा रहा है? यदि हां तो किसके द्वारा तथा क्‍यों कारण स्‍पष्‍ट करें तथा खरगापुर अस्‍पताल में तथा बल्‍देवगढ़ तथा पलेरा में नर्सों/कम्‍पाउंडरों, लैब सहायकों के अतिरिक्‍त और कौन से पद स्‍वीकृत है? पदस्‍थ कर्मचारियों की सूची, पदनाम वार दें एवं भृत्‍य आदि सभी की जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या बल्‍देवगढ़ अस्‍पताल एवं खरगापुर एवं पलेरा में कोई भी महिला चिकित्‍सक नहीं है? यदि हां तो कौन-कौन है पद, नामवार जानकारी दें? आम जनता के इलाज हेतु जिसमें खासकर महिलाओं के इलाज हेतु स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा क्‍या प्रबंध किया गया है संपूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (घ) क्‍या पलेरा, बल्‍देवगढ़, खरगापुर के स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों से केवल मरीजों को रेफर किया जाता है, उनका इलाज नहीं किया जाता। मरीजों के इलाज किये जाने का रजिस्‍टर, नाम दर्ज करने के उपयोग में लिया जाता है, उसकी प्रमाणित प्रति वर्ष 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक उपलब्‍ध करायें तथा डाक्‍टरों की कमी की पूर्ति एवं महिला चिकित्‍सक की पूर्ति कब तक करा दी जावेगी एवं डाक्‍टरों की कमी की पूर्ति कैसे होगी उपाय सहित जानकारी दें? यदि नहीं तो क्‍यों कारण स्‍पष्‍ट करें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी हाँ। उपलब्ध चिकित्सक एवं स्टॉफ द्वारा उचित स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती है। (घ) जी नहीं गम्भीर स्थिति में ही मरीजों को रेफर किया जाता है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। विभाग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिवहन कार्यालय में पेनिक बटन लगाने हेतु शुल्‍क

[परिवहन]

118. ( क्र. 1227 ) श्री हेमंत कटारे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) प्रदेश में वाहनों में पेनिक बटन लगाने हेतु परिवहन विभाग के क्‍या निर्देश हैं एवं उसकी फीस कितनी निर्धारित की गई है? पेनिक बटन विभाग द्वारा लगाये जा रहे हैं या इस हेतु कोई एजेन्‍सी (संस्‍था) को अधिकृत किया है? (ख) क्‍या भिण्‍ड जिला परिवहन अधिकारी द्वारा वाहनों में लगाये जा रहे पेनिक बटन का शुल्‍क वाहन मालिकों से ग्‍यारह हजार वसूला जा रहा है एवं उसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही है? (ग) उपरोक्‍त प्रश्‍न के संदर्भ में बाजार में पेनिक बटन लगाने की कीमत 3 हजार है। उक्‍त स्थिति में वसूले जा रहे अवैधानिक शुल्‍क के लिये क्‍या उत्‍तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हां तो कब तक?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रदेश में वाहनों में पेनिक बटन लगाने हेतु विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी की गई हैजिसकी प्रति  पुस्तकालय  में रखें परिशिष्ट '''' अनुसार है। पेनिक बटन लगाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा कोई फीस निर्धारित नहीं की गई है। पेनिक बटन लगाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा AIS-140 मान्यता प्राप्त VLTD कंपनियों को अधिकृत किया गया है, जिसकी  सूची  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। अधिकृत कंपनियों के डीलरों द्वारा वाहनों में पेनिक बटन लगाये जा रहे हैं जिसका अधिकृत कंपनियों द्वारा निर्धारित शुल्‍क संबंधित डीलर द्वारा वाहन मालिकों से वसूला जाता है, जिसकी डीलर द्वारा रसीद दी जाती है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अस्‍पतालों में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

119. ( क्र. 1242 ) श्री देवेंन्द्र पटेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिलवानी विधानसभा क्षेत्र की स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में चिकित्‍सीय, तकनीकी व सहयोगी स्‍टॉफ के कहां-कहां, कितने-कितने पद स्‍वीकृत है? पदवार, संस्‍थावार विवरण दें व बतावें कि कौन-कौन से पद कब से रिक्‍त हैं? इनकी पूर्ति हेतु विभाग के क्‍या प्रयास हैं?             (ख) सिलवानी एवं बेगमगंज की सिविल अस्‍पताल में स्‍त्री रोग विशेषज्ञ/महिला चिकित्‍सक के पद कब से रिक्‍त हैं? इतनी बड़ी जनसंख्‍या वाले क्षेत्र में महिला रोगियों के इलाज व प्रसव इत्‍यादि की जटिलताओं के निराकरण की क्‍या व्‍यवस्‍था है? क्‍या लोकहित में इन सिविल अस्‍पतालों में स्‍त्री रोग विशेषज्ञों के रिक्‍त पदों की पूर्ति शीघ्र की जायेगी? यदि नहीं तो क्‍यों? इस हेतु क्‍या वैकल्पिक व्‍यवस्‍था वर्तमान में प्रचलित है? (ग) सिलवानी विधानसभा क्षेत्र की स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में पदस्‍थ ऐसे कौन-कौन से चिकित्‍सक, सी.एच.ओ. व अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी हैं जो विधानसभा क्षेत्र के बाहर अटैच हैं या उनमें कोई अन्‍य कार्य, अन्‍य स्‍थल पर लिया जा रहा है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। विभाग द्वारा चिकित्सक/विशेषज्ञ एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की नियुक्तियां मध्यप्रदेश लोक सेवा अयोग द्वारा तथा नर्सिंग/ए.एन.एम./पैरामेडिकल संवर्ग कर्मचारियों की नियुक्तियां मध्यप्रदेश, कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के माध्यम से विहित प्रक्रिया अंतर्गत आवश्यकतानुसार कराई जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।        (ख) सिविल अस्पताल बेगमगंज में डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता, स्त्रीरोग विशेषज्ञ पदस्थ होकर सेवायें प्रदान कर रहे हैं, वह स्त्री रोग विशेषज्ञ का कार्य एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी का काम सम्पादित कर रहे हैं। सिविल अस्पताल सिलवानी का उन्नयन वर्ष 2021 में हुआ है, वर्तमान में नवीन भवन निर्माणाधीन है। पद पूर्ति की कार्यवाही उत्तरांश (क) अनुसार। वर्तमान में महिला रोगियों की जटिलताओं के इलाज हेतु संस्थाओं में कार्यरत चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित नर्सिंग ऑफिसर द्वारा सेवायें प्रदान की जाती हैं। जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) रायसेन में विधानसभा सिलवानी अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ चिकित्सक/कर्मचारियों व अन्य स्वास्थ्य कर्मी का संलग्नीकरण नहीं किया गया है। अतः जानकारी निरंक है।

सिंचाई परियोजना की अद्यतन जानकारी

[जल संसाधन]

120. ( क्र. 1244 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र आगर जिला आगर-मालवा में कितनी सिंचाई संरचनाएं यथा स्‍टोरेज टैंक, बेराज/तालाब/स्‍टॉपडेम तथा लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्‍तावित हैं एवं कितनी परियोजना निर्माणाधीन है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कितनी परियोजनाओं को साध्‍यता प्राप्‍त है, कितनी साध्‍यता हेतु लंबित हैं तथा कितनी परियोजनाओं को साध्‍यता नहीं मिल पाई हैं? कृपया सभी की सूची उपलब्‍ध करावें। (ग) साध्‍यता प्राप्‍त परियोजनाओं को प्रशासकीय स्‍वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। वर्तमान में कोई परियोजना निर्माणाधीन नहीं होना प्रतिवेदित है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के ''प्रपत्र-ब'' अनुसार है। विभागीय वेबसाइट में दर्ज होकर चिन्हित परियोजनाओं की साध्‍यता स्‍वीकृति का कोई प्रस्‍ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होते हैं।

परिशिष्ट - "बयालीस"

राजस्‍व भूमि (धर्मस्‍व विभाग) पर अतिक्रमण

[राजस्व]

121. ( क्र. 1246 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) नलखेड़ा नगर में स्थित सर्वे क्रमांक 336, 337, 338, 339 की भूमि राजस्‍व रिकार्ड में किस नाम से दर्ज है क्‍या उक्‍त भूमि का तहसील न्‍यायालय में कोई प्रकरण पंजीबद्ध है यदि हां तो जानकारी दें तथा उक्‍त प्रकरण में न्‍यायालय के द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या उक्‍त भूमि पर तहसील न्‍यायालय के द्वारा जुर्माना अधि‍रोपित किया गया है यदि हां तो जुर्माना कितना और किन-किन व्‍यक्तियों पर किया गया? जानकारी देवें तथा क्‍या प्रकरण में जुर्माना अधिरोपित किए जाने के बाद भी उक्‍त भूमि पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया गया है? यदि हां तो निर्माण कार्य किन के द्वारा किया गया? (ग) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार नलखेड़ा नगर के उक्‍त सर्वे क्रमांक भूमि धर्मस्‍व विभाग की संपत्ति है एवं जिसका संरक्षक शासन है? शासन के द्वारा अपनी भूमि संरक्षित एवं सुरक्षित करने के लिए क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई एवं आगे क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जाएगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) नलखेड़ा नगर में स्थित भूमि सर्वे न. 336, 337, 338, 339 राजस्व रिकार्ड में शासकीय माफी चबुतरा श्री उंकारेश्वर महादेवजी प्रबंधक कलेक्टर महोदय के नाम से दर्ज है। शेष जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हां, उक्त भूमि (सर्वे क्रमांक 336 एवं 339) में संबंधित अतिक्रामक विजय पिता कैलाशचंद सोनी निवासी नलखेड़ा पर अर्थदण्ड राशि रूपये 10,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। बेदखली आदेश पारित होने तथा जुर्माना अधिरोपित किए जाने के बाद भी अतिक्रामक द्वारा उक्त भूमि पर बिना अनुमति के किये जा रहे निर्माण कार्य को मौके पर तत्काल रूकवा दिया गया था। (ग) जी हाँ। शेष जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है।

परिशिष्ट - "तिरालीस"

 

माध्‍यमिक/हाई स्‍कूलों का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

122. ( क्र. 1252 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) माध्यमिक/हाई स्कूलों के उन्नयन किये जाने के संबंध में राज्य शासन की क्या नीति/   दिशा-निर्देश हैं? स्पष्ट करें। (ख) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के निम्न स्कूलों के उन्नयन के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक ए 296 दिनांक 05.07.2023 एवं पत्र क्र. ए644 दिनांक 04.01.2024 के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें? यह कार्य विभाग कब तक पूर्ण करेगा जानकारी दें। (ग) क्या स्कूल शिक्षा विभाग वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपरोक्त शालाओं के उन्नयन कार्य को सम्मिलित कर अंतिम रूप देगा? यदि नहीं तो कारण बतायें?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश में उल्लेखित पत्र संचालनालय लोक शिक्षण में प्राप्त नहीं हुए है, तथापि माननीय मंत्री जी/शासन से प्राप्त सूची में प्रश्‍नकर्ता द्वारा विधानसभा बैरसिया के शासकीय हाई स्कूल धमर्रा एवं शासकीय हाई स्कूल रतुआ का हायर सेकेण्डरी के उन्नयन की अनुशंसा प्राप्त हुई है। शालाओं का उन्नयन बजट की उपलब्धता एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।

परिशिष्ट - "चवालीस"

स्‍कूलों के लिये भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

123. ( क्र. 1253 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) बैरसिया विधानसभा के ऐसे कितने हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय हैं जिनके स्वयं के भवन नहीं हैं? शालावार अवगत कराये। (ख) शासन ऐसे विद्यालयों के लिये भवन उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट आवंटन उपलब्ध करायेगा? यदि नहीं तो कारण बताये।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 05 शासकीय हाई स्कूल ऐसे है, जिनके स्वयं के भवन नहीं है, ये माध्यमिक शाला भवनों में संचालित है। सभी शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों के स्वंय के भवन है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।       (ख) भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

पुस्‍तकों के मुद्रण में अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

124. ( क्र. 1254 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) प्रश्‍नकर्ता का पत्र दिनांक 29.6.22 जो आपके कार्यालय में प्राप्त हुआ था जो कक्षा 6वीं की पुस्तक के संबंध में था, उस पत्र में दर्ज आपत्ति पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है? पत्र प्राप्ति से प्रश्‍न दिनांक तक कब और क्या कार्यवाही किसके द्वारा संपादित की गई है? विवरण उपलब्ध कराये। (ख) उपरोक्त के संबंध में म.प्र.पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति की बैठक 20 मार्च, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कब और किस एजेण्डा पर की गई है? बैठक के मिनिट्स कब जारी किये गये? संपूर्ण जानकारी का विवरण उपलब्ध कराये। (ग) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 6वीं की हिन्दी की पुस्तक बदली गई है? यदि हां तो पुरानी किताब बंद करने के क्या कारण था तथा नवीन पुस्तक की स्वीकृति की प्रक्रिया है? संपूर्ण जानकारी का विवरण उपलब्ध कराये। (घ) उपरोक्त के अनुक्रम में नवीन हिन्दी की पुस्तक का मुद्रण कब, किस लागत पर, किस एजेन्सी से, कितनी संख्या में, कितनी रायल्टी लेकर/जमा कराकर कराया गया है, सहित संपूर्ण जानकारी का विवरण उपलब्ध कराये।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) माननीय के पत्र दिनांक 26.06.2022 के सन्‍दर्भ में पत्र क्र. 4016 दिनांक 04.07.22 एवं पत्र क्र 1107 दिनांक 21.02.23 द्वारा कार्यवाही की गई है। पत्रों की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1- पर है। (ख) 20 मार्च 2020 की स्थिति से स्‍थायी समिति के बैठक एजेण्‍डा एवं मिनिट्स की जानकारी पुस्‍कालय में रखे परिशिष्ट-2- पर है। (ग) जी नहीं, पुस्‍तक समाप्‍त की गई है। स्‍थायी समिति के निर्णय के परिपालन में शासन के आदेश क्रमांक 506/1497434/2023/0-3 मध्‍यप्रदेश भोपाल दिनांक 11.09.2023 की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3-पर है(घ) जी नहीं, नवीन पुस्‍तक का निर्माण नहीं किया गया है अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

फौती नामांतरण के आवेदन पर नियम विरुद्ध कार्यवाही

[राजस्व]

125. ( क्र. 1255 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) गुना जिले के राघौगढ़ तहसील के ग्राम पीलाघाटा में खाता/खसरा नं. 18/6 रकबा 2.508 हे. 24/1/1 रकबा 1.118 हे., 29/3 रकबा 0.209 हे. एवं 7 रकबा 2.0910 राजस्व रिकार्ड वर्ष 1958 संवत 2014 किसके नाम दर्ज है? (ख) उपरोक्त के संबंध में उक्त भूमि पर मालिकाना हक एवं राजस्व क्षतिपूर्ति तथा अन्य सहायता राशि किसे प्रदाय की जा रही थी? (ग) उपरोक्त के संबंध में फौती नामांतरण हेतु आवेदन पत्र किसके द्वारा कब और किस आधार पर कहां पर प्राप्त कर, क्या कार्यवाही की गई? क्या फौती नामांतरण की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन न करते हुये गलत तरीके से कार्यवाही की गई है? (घ) उपरोक्त के संबंध में फौती नामांतरण में नियम विरूद्ध कार्यवाही के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है? उस पर कब और क्या कार्यवाही की गई? गलत कार्यवाही होने पर संबंधितों की जवाबदेही निर्धारित की जायेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तहसील राधौगढ़ के ग्राम पीलाघाटा की भूमि सर्वे क्र 18/6 रकबा 2.508 हे0, 24/1/1 रकबा 1.118 हे0,29/3 रकबा 0.209 हे. सर्वे क्र 7 रकबा 2.091 हे. राजस्व अभिलेख जिल्द बन्दोबस्त वर्ष 1957-58 (सम्वत 2014) में उपरोक्त भूमियों की स्थिति निम्‍नानुसार है-

क्रमांक

सर्वे नंबर

रकबा

भूमि स्‍वामी का नाम

1

18

67 बीघा 4 विस्‍वा

जगन्नाथ सिह पुत्र धोकल सिह राजपूत नि.ग्राम प.कृ

2

24

10 बीघा 17 विस्‍वा

जगन्नाथ सिह पुत्र धोकल सिह राजपूत नि.ग्राम प.कृ

3

29

13 बीघा 9 विस्‍वा

जगन्नाथ सिह पुत्र धोकल सिह राजपूत नि.ग्राम प.कृ

4

7

10 बीघा

रूपसिह पुत्र जगन्नाथ सिह राजपूत नि.ग्राम प.कृ.

 (ख) राजस्व अभिलेख खसरा वर्ष 2023-24 में उपरोक्त भूमियों का फौती नामातंरण दिनांक 05.12.2023 पूर्व की स्थिति निम्‍नानुसार है-

क्रमांक

सर्वे नंबर

रकबा

भूमि स्‍वामी का नाम

1

18/6

2.508 हेक्‍टेयर

नंदलाल पुत्र कल्याण सिह राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी

2

24/1/1

1.118 हेक्‍टेयर

नंदलाल पुत्र कल्याण सिह राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी

3

29/3

0.209 हेक्‍टेयर

नंदलाल पुत्र कल्याण सिह राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी

4

7

2.091 हेक्‍टेयर

नथनसिह पुत्र कल्याण सिह राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी

उपरोक्त 1 लगायत 4 तक के अंकित सर्वे क्रमांकों पर सम्‍वत़ 2028 वर्ष 1971 से फौती नामांतरण होने की दिनांक तक नंदलाल (नथन सिंह) का मालिकाना हक था तथा राजस्‍व क्षति पूर्ति एवं अन्य सहायता राशि प्रदाय की जा रही थी एवं उक्त भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ भी प्राप्त किया गया था। न्यायालय तहसीलदार राधौगढ़ के प्र.क्र. 0120/अ- 6/2023-24 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 से फौती नामांतरण स्वीकृत होने से उपरोक्त भूमियों पर नंदलाल (नथनसिह) के वैध वारिसान भमरवाई बेबा नंदलाल (नथनसिंह) महेन्द्रपाल सिंह, शंकर सिंह, वीरेन्द्र सिंह, पुत्रगण नंदलाल (नथन सिंह) व जितेन्द्र कुमारी, रमा कुमारी पुत्रीयां नंदलाल (नथन सिंह) जाति राजपूत निवासी ग्राम पीलाघाटा के नाम पर फौती नामांतरण स्वीकृत होकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। (ग) फौती नामातंरण हेतु आवेदन पत्र आवेदक शंकर सिंह पुत्र नंदलाल (नथन सिंह) द्वारा दिनांक 15.05.2023 को तहसीलदार राधौगढ़ के न्यायालय में नंदलाल (नथन सिंह) पुत्र कल्याण सिंह के मृत होने पर प्रस्तुत किया गया था। उक्त सबंध में फौती नामातंरण की कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्र.क्र.0120 अ 6/2023-24 में वारिसानों का फौती नामान्तरण म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 का विधि अनुसार पालन करते हुए की गई है। (घ) अनावेदक राजेन्द्र सिंह पुत्र रूपसिह राजपूत निवासी पीलाघाटा द्वारा न्यायालय तहसीलदार राधौगढ़ के प्र.क्र. 0120 अ 6/2023-24 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राधौगढ़ के न्यायालय में अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय में दर्ज होकर प्र.क्र. 76 अपील/2023-24 प्रचलन में है।

रांझी अस्‍पताल में डॉक्‍टरों की कमी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

126. ( क्र. 1259 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रांझी अस्‍पताल में वर्तमान में कितने डॉक्‍टर है? कृपया संख्‍या बताएं। (ख) अस्‍पताल में कितने डॉक्‍टरों की कमी है, कृपया संख्‍या बताएं।              (ग) सिविल अस्‍पताल रांझी में डॉक्‍टरों की संख्‍या पूर्ण कब होगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) सिविल अस्पताल रांझी में 09 नियमित चिकित्सक एवं 04 बंधपत्र चिकित्सक कार्यरत है। (ख) सिविल अस्पताल रांझी में 02 नियमित चिकित्सक की कमी है। (ग) विभाग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

बरगी में 30 बिस्‍तरीय अस्‍पताल का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

127. ( क्र. 1282 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बरगी में 30 बिस्तरीय अस्पताल वर्ष 2021 में स्वीकृत होने के बाद भी प्रश्‍न दिनांक तक उक्त अस्पताल में डॉक्टरों के पद स्वीकृति नहीं हो सके हैं? यदि हां तो इस प्रकार जनहितैषी कार्य को क्यों रोका गया है? कब तक पद स्वीकृत किये जावेंगे? (ख) क्‍या उक्त अस्पताल के संचालन हेतु जिला खनिज मद से नवीन भवन बनकर तैयार है? यदि हाँ तो उक्त भवन में अस्पताल संचालन क्यों नहीं कराया जा रहा है? (ग) क्या उक्त अस्पताल हेतु विभाग द्वारा चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराये गए हैं? यदि हाँ तो वे उपकरण कहां पर है? उनका उपयोग किया जा रहा है अथवा रखे-रखे खराब हो रहे हैं? (घ) बरगी में 30 बिस्तरीय अस्पताल का नियमित संचालन कब से प्रारंभ होगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2021 में स्वीकृत 263 स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु कुल 5664 नवीन चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल पदों की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक पीएचएफडब्ल्यू-579/2023/सत्रह/मेडि-3 भोपाल दिनांक 21.08.2023 के द्वारा जारी की गई है जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगी के चिकित्सक एवं पैरामेडिकल की नवीन स्वीकृति भी सम्मिलित है, संस्थावार पदों की स्वीकृति की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हां जिला खनिज मद से नवीन भवन बनकर तैयार है। प्रश्‍नांश (क) के अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। चिकित्सकीय उपकरणों को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रदान किये जा चुके हैं तथा चिकित्सालय प्रारंभ न होने के कारण पुराने भवन में रखे गये है। जी नहीं, चिकित्सालय प्रारंभ न होने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा समस्त उपकरण सुरक्षित रखे हुये हैं। (घ) प्रश्‍नांश (क) के अनुक्रम में कार्यवाही प्रचलन में है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परियोजनाओं की स्‍वीकृति

[जल संसाधन]

128. ( क्र. 1294 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रश्‍न क्र. 1117 दिनांक 21.12.2022 जल संसाधन विभाग में परियोजनाओं की स्‍वीकृति बाबत् प्रश्‍न किया गया था? अगर प्रश्‍न का उत्‍तर हाँ है तो इसी के प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ड.) में शासन से एवं जिले से विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जा चुकी है एवं क्‍या-क्‍या कार्यवाही होना शेष है? कृपया की गई संपूर्ण कार्यवाही की छायाप्रति प्रदाय करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि हरपुरा सिंचाई परियोजना के द्वारा कब तक बराना के तालाब में पानी नहर द्वारा भेजने हेतु नहर का कार्य प्रारंभ हो जावेगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि जतारा नगर के मदनसागर तालाब में पानी भेजने की व्‍यवस्‍था हेतु पदमासागर तालाब शाहपुर से मुहारा, बैरवार, ओने नाला को डालकर या बान सुजारा बांध की नहर के माध्‍यम से भरने हेतु योजना बनाई जावेगी तो कब तक एवं प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी कर दी जावेगी तो कब तक और कितनी-कितनी राशि की? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि सुखनई, सपरार, उर नदियों पर कब तक बांध बनाकर किसानों को पानी देने हेतु योजना कब-तक बनाई जावेगी एवं कब-तक उनकी प्रशासकीय स्‍वीकृति विभाग कितनी-कितनी राशि की जारी करेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) मान. सदस्‍य द्वारा पूछे गए विधान सभा तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1117 दिनांक 21.12.2022 के प्रश्‍नांश (क) में टीकमगढ़ जिले की लंबित सिंचाई योजनाओं की जानकारी निम्‍नानुसार है :- (1) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के  प्रपत्र-"अ'' अनुसार है। (2) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के  प्रपत्र- "ब'' अनुसार है। (3) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट के  प्रपत्र- "अ" अनुसार है(4) जतारा नगर के मदनसागर तालाब में पानी उपलब्‍ध कराने हेतु कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है। शाहपुर के पदमासागर तालाब की नहर मुहारा होते हुए बैरवार ओने नाला से तालाब भरने की कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं होना प्रतिवेदित है। (5) टीकमगढ़ जिले की कोई भी योजना का डी.पी.आर. शासन स्‍तर पर लंबित नहीं है। (ख) हरपुरा फीडर नहर विस्तार परियोजना द्वारा बराना तालाब में पानी नहर द्वारा भेजने हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है। निविदा स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य कराना संभव होगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) उत्‍तरांश (क) अनुसार मदन सागर तालाब तथा पदमासागर तालाब को बैरवार ओने नाला अथवा बानसुजारा बांध की नहर से भरने की कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं होना प्रतिवेदित है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्‍नांश में चाही गई जानकारी निम्‍नानुसार है :- (i) सुखनई नदी पर नवीन सिंचाई योजना प्रस्‍तावित नहीं है। (ii) सपरार नदी पर चंदेरा बैराज की साध्‍यता स्‍वीकृति दिनांक 23.05.2022 को प्रदान की गई है। डी.पी.आर. बनाने की कार्यवाही प्रचलन में होना प्रतिवेदित है। स्‍वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (iii) उर नदी पर टानगाघाट वियर का निर्माण कार्य प्रगतिरत होना प्रतिवेदित है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

 




 


भाग-3

अतारांकित प्रश्‍नोत्तर


प्रतिकर राशि का भुगतान

[राजस्व]

1. ( क्र. 10 ) श्री केशव देसाई : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व विभाग का पत्र क्रमांक 1355/2023/सात-3 दिनांक 21.08.2023 मय सहपत्र 07 दिन में जानकारी हेतु कलेक्टर भोपाल को प्राप्त हुआ? क्या भू-अर्जन अधिकारी के पत्र क्रमांक-267/भू-अ/02 दिनांक 29.10.2002 अनुसार चालान क्रमांक-02 दिनांक 05 जनवरी 1996 से प्रतिकर राशि शासकीय कोष में जमा है? (ख) अवार्ड दिनांक से कितनी अवधि के बाद मुआवजा राशि जमा हुई? क्या विभागीय परिपत्र क्रमांक-एफ 12/5/2014/सात-2ए दिनांक 29 जनवरी 2014 के पैरा-5 में अवार्ड के 05 वर्ष बाद राशि जमा नहीं होने पर अधिनियम 2013 के अनुसार प्रतिकर भुगतान करने हेतु कलेक्टर को निर्देश हैं? (ग) यदि हां, तो उपरोक्त परिपत्र के पालन में लंबित प्रकरण क्र.-1394971/ सात-2 में, नियमानुसार प्रतिकर भुगतान हेतु विभाग कब आदेश देगा? कलेक्टर भुगतान का निश्चित समय बताएं?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) अवार्ड दिनांक 05.12.1989 को पारित हुआ है तथा प्रतिकर राशि दिनांक 05.01.1996 को शासकीय कोष में जमा की गई है। विभागीय परिपत्र क्रमांक -एफ-12/5/2014/सात-2ए दिनांक 29 जनवरी 2014 की प्रति संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

आदिवासी की जमीनों का उपयोग

[राजस्व]

2. ( क्र. 36 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी की जमीनों का क्रय/विक्रय/उपयोग गैर आदिवासी को किया जा सकता है इसके संबंध में कलेक्टर को प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों से संबंधित समस्त नियम अधिनियम निर्देश परिपत्र की प्रतियां उपलब्ध करावें? (ख) अशोकनगर जिले के संदर्भ में दिनांक 1 जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कलेक्टर जिला अशोकनगर के द्वारा कुल कितने आदेश पारित किए गए हैं उन समस्त पारित आदेशों की छायाप्रति देवें? (ग) कलेक्टर जिला अशोकनगर के द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक की अवधि में कुल कितनी कॉलोनियों को प्रमाण पत्र/अनुज्ञा पत्र/विकास अनुमति जारी किए गए हैं ग्राम पंचायतवार नगरी निकायवार जानकारी देवें? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में जारी विकास अनुमति में किस कॉलोनाइजर के द्वारा कितना-कितना शुल्क नियमानुसार ग्राम पंचायत, जिला पंचायत में जमा किया गया है उसकी पावती, cashback में दर्ज प्रविष्टि, की प्रति देवें और बताएं कि क्या मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज एवं पंचायत राज अधिनियम 1993 का उल्लंघन हुआ है या नहीं क्या इस संबंध में जांच के आदेश जारी किए जाएंगे और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 165 (6) में क्रय विक्रय की अनुमति हेतु कलेक्‍टर को अधिकार/शक्तियां प्रदत्‍त हैं। नियम निर्देश परिपत्र की छायाप्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट -अ अनुसार है। (ख) अशोकनगर जिले में 01 जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक न्‍यायालय कलेक्‍टर जिला अशोकनगर द्वारा 72 प्रकरणों में आदेश पारित किए गए हैं। आदेशों की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट -ब अनुसार है। (ग) जिला अशोकनगर में दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक 04 कॉलोनियों के अनुज्ञा पत्र/विकास अनुमति निम्‍नानुसार जारी की गई हैं :-

क्रमांक

नगरीय निकाय का नाम

जारी अनुज्ञा पत्र/जारी विकास अनुमति की संख्‍या

1.

अशोकनगर

3

2.

मुंगावली

1

 (घ)

क्र.

नाम कस्‍बा/ग्राम

कॉलोनाईजर

जमा शुल्‍क

1

अशोक नगर

श्रीसंत डेव्‍हलपर्स प्रो. अमन कुमार बंसल आत्‍मज स्‍व. श्री श्रीसंत कुमार बंसल नि. सुभाषगंज अशोकनगर

  1. 6000
  2. 5000
  3. 1,20860

 (राशि रूपये में) कुल-131860 रू.

2

अशोक नगर

श्री बलवंत सिंह छाबड़ा आत्‍मज स्‍व. श्री दर्शनलाल छाबड़ा नि. पूजा डेयरी मोहल्‍ला कॉलोनी वार्ड नं. 09 अशोकनगर

  1. 50,000
  2. 5,000

 (राशि रूपये में) कुल-55,000 रू.

3

अशोक नगर

श्री राघवेन्‍द्र डेव्‍हलपर्स रजिस्‍टर्ड सोसायटी निवासी चौधरी टेक्‍टर एजेंसी इंदिरा पार्क अशोकनगर

  1. 1,25,400
  2. 2,58,040
  3. 1,15,73

 (राशि रूपये में) कुल-499174 रू.

4

मुंगावली

मेसर्स स्‍काय लाईन केयर ऑफ ईशा बहादुर नि. इन्‍फ्रा एफ-02 श्री हाईट्स चंद्रिका हाउसिंग सोसायटी वावडिया कला भोपाल

  1. 3,28000
  2. 1,54356

 (राशि रूपये में) कुल-482356 रू.

उपरोक्‍तानुसार राशि संबंधित नगरपालिका/नगर परिषद में जमा की गई है जिसकी पावती, केशबुक में दर्ज प्रविष्टि की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट - स अनुसार है। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कॉलोनियों को प्रमाण पत्र/अनुज्ञा पत्र/विकास अनुमति नहीं दी गई है इसलिए ग्राम स्‍वराज एवं पंचायतराज अधिनियम 1993 का उल्‍लंघन नहीं हुआ है।

मेडिकल कॉलेज की स्‍थापना

[चिकित्सा शिक्षा]

3. ( क्र. 48 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना में मेडिकल कॉलेज खोले जाने हेतु क्या शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है? (ख) यदि हां, तो सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक बतावें? कब तक में कॉलेज पूर्ण कर चालू किया जावेगा? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं।                (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। शासन द्वारा आवश्‍यकता अनुसार समय-समय पर नीतिगत निर्णय लिया जाता है।

मजरे टोलों से निर्मित राजस्व ग्रामों के अभिलेख निर्माण

[राजस्व]

4. ( क्र. 58 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) क्या पन्ना विधानसभा अंतर्गत विगत 05 वर्षों में मजरा टोला को राजस्व ग्राम बनाये जाने की अधिसूचना जारी की गई है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में मजरा-टोलों के अभिलेख निर्माण का कार्य किस स्तर पर लंबित है? (ग) प्रश्‍नांश (क) से संबंधित मजरा टोलों का कार्य कब तक पूरा किया जावेगा, यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) नक्‍शे पर तरमीम का कार्य तहसीलदार एवं सहायक सर्वेक्षण अधिकारी अजयगढ़ एवं अमानगंज द्वारा किया जा रहा है। (ग) उत्‍तरांश (ख) में अपेक्षित कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

सी.एम. राईस स्कूलों का संचालन

[स्कूल शिक्षा]

5. ( क्र. 74 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विभाग द्वारा कितने सी.एम. राईस स्कूल स्वीकृत किये गये है? वर्तमान में जो सी.एम. राईस स्कूल संचालित है, क्या उन सभी संचालित सी.एम. राईस स्कूलों में सी.एम. राईस स्कूलों के संचालन के लिए बनाये गये नियमों/दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में शिक्षक व अन्य स्टॉफ पदस्थ है? (ख) एक सी.एम. राईस स्कूल में कितने शिक्षकों व अन्य स्टॉफ की आवश्यकता पड़ती है? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्‍नकर्ता विधानसभा क्षेत्र परासिया में भी सी.एम. राईस स्कूल संचालित है? क्या संचालित सी.एम. राईस स्कूल में नियमों के तहत पर्याप्त शिक्षक एवं स्टॉफ उपलब्ध है? यदि नहीं है तो इसका क्या कारण है? विभाग द्वारा कब तक पर्याप्त शिक्षक एवं स्टॉफ उपलब्ध करा दिया जायेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में 275 एवं द्वितीय चरण में 258 सी.एम. राइज स्कूल स्वीकृत किये गए है। जी नहीं। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ग) जी हाँ। जी नहीं, सी.एम. राइज विद्यालयों में शिक्षकों का पदांकन चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है, यह एक सतत् प्रक्रिया है जिसकी निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पी.एम. किसान सम्‍मान निधि

[राजस्व]

6. ( क्र. 99 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) जबलपुर जिले में कितने पात्र किसानों को किस मान से पी.एम. किसान सम्मान निधि की कितनी राशि खाते में जमा की गई हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय नई दिल्ली ने कब क्या दिशा-निर्देश जारी किये हैं? वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की जानकारी दें। (ख) जिले में पी.एम. किसान सम्मान निधि हेतु कितने पात्र किसानों का चयन किस आधार पर किया गया? इसके लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई? तहसीलवार जानकारी दें। (ग) जिले में चयनीत कितने पात्र किसानों को कब किस आधार पर उन्हें पी.एम. किसान सम्मान निधि के लिये अपात्र माना हैं एवं क्यों? इसके लिए सर्वे करने वाले दोषी अधिकारियों पर शासन एवं जिला प्रशासन जबलपुर ने कब क्या कार्यवाही की है? बतलायें। तहसीलवार जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांकित कितने अपात्र पाये गये किसानों से कितनी राशि की वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये हैं? कितने अपात्र किसानों ने कितनी राशि लौटा दी है। कितने किसानों ने कितनी राशि नहीं लौटाई है? कितने किसानों से जुर्मना सहित कितनी राशि वसूल की गई है? तहसीलवार जानकारी दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जबलपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल पंजीकृत 159636 किसानों को रूपये 6000/- वार्षिक मान से राशि खाते में जमा की गई है। वर्ष 2020-2021 में योजना की पांचवीं किश्‍त से वर्ष 2023-2024 में चौदहवीं किश्‍त तक कुल रूपये 2461292000/- किसानों के खातों में जमा किये गये हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.NO.1-1/2019-Credit.I दिनांक 1/02/2019 के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार जारी किये गये हैं। (ख) जिले में पी.एम. किसान सम्‍मान निधि हेतु 159636 किसानों का पंजीयन किया गया है जिसकी तहसीलवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। चयन का आधार एवं प्रक्रिया पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (ग) जिले में 7318 हितग्राहियों को जांच के उपरांत पी.एम.किसान सम्‍मान निधि योजना की पात्रता पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार पूरा न करने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। तहसीलवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (घ) जिले में 7318 अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी किये गये हैं जिनमें से 1349 कृषकों द्वारा रूपये 11165032/- लौटाये गये हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है।

पी.ओ.एल. पर व्‍यय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. ( क्र. 106 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन म.प्र. भोपाल द्वारा मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी जिला जबलपुर को मोबिलिटी वाहनों, कोविड-19 के एवं अन्‍य वाहनों का किराया एवं पी.ओ.एल. हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की माहवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांकित वाहनों की निगरानी, मानी‍टरिंग एवं पी.ओ.एल. का प्रदाय हेतु किस स्‍तर पर क्‍या व्‍यवस्‍था की गई? पी.ओ.एल. हेतु किन-किन पेट्रोल पम्‍पों को अधिकृत कर उन्‍हें कब, किसने, क्‍या दिशा-निर्देश जारी किये हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित एवं अन्‍य किन वाहनों में कब-कब, कहां-कहां से कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का पी.ओ.एल. भराया गया? प्रत्‍येक वाहन कितन-कितने कि.मी. चला एवं कितनी-कितनी मात्रा में पी.ओ.एल. व्‍यय हुआ? इससे संबंधित देयकों की कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया? देयकों को सत्‍यापन किसने किया? देयकों की छायाप्रति सहित पंजीकृत वाहनों की सूची दें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में पदस्‍थ किस प्रभारी डी.पी.एम. ने किसके आदेश से कब कौन सा वाहन किराये पर लिया है? इसका किराया एवं पी.ओ.एल. सितम्‍बर 2020 से दिसम्‍बर 2020 एवं जनवरी 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक माहवार कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? वाहन माहवार कितने-कितने कि.मी. चला व कितनी-कितनी मात्रा में पी.ओ.एल. व्‍यय हुआ? बिलों की छायाप्रति दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) कार्यालय प्रमुख स्तर पर व्यवस्था की गई है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) प्रभारी डी.पी.एम. ने स्वयं के उपयोग के लिये किसी प्रकार का वाहन किराये पर नहीं लिया। प्रभारी डी.पी.एम. द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को प्रदत्त वाहन का ही समय-समय पर राज्य कार्यालय के निर्देशों के परिपालन में पर्यवेक्षण हेतु उपयोग किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. ( क्र. 107 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर को किस-किस प्रशिक्षण मद में कब-कब, कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2019-20 की जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में किसके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण संबंधी क्या व्यवस्था की गई। कौन-कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम कब से कब तक कितने-कितने दिवसीय कहां-कहां पर आयोजित किये गये? इन प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक व बैचवार कितने-कितने कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं को किन-किन अधिकारियों ने कब से कब तक कितने-कितने घंटे का प्रशिक्षण दिया? प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान कितनी राशि की सामग्री स्टेशनरी व अन्य सामग्री दी गई? इन्हें बैचवार कितने बजे चाय, पानी, नाश्ता, भोजन दिया गया? जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक की जानकारी दें। अधिकारियों का नाम, पद व प्रशिक्षणार्थियों की दिनांक व बैचवार उपस्थिति पंजी की सत्यापित छायाप्रति दें। (ग) प्रश्‍नांकित आयोजित किन-किन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर स्टेशनरी, सामग्री, चाय नाश्ता, पानी, भोजन व्यवस्था पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई। इससे संबंधित कितनी-कितनी राशि के देयकों का कब-कब भुगतान किया गया? देयकों की छायाप्रति दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. भोपाल द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर को प्रशिक्षण मद में राशि आवंटन एवं राशि व्यय वर्ष 2019-20 की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में जिला स्तरीय समस्त प्रशिक्षण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में आयोजित किये गये। शेष  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

भू-अधिकार पुस्तिका के आधार पर रजिस्ट्री

[राजस्व]

9. ( क्र. 122 ) श्रीमती निर्मला सप्रे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) क्या खरगोन जिले के बड़वाह तहसील के ग्राम मोयदा के किसानों को राजस्व विभाग द्वारा दी गई भू-अधिकार पुस्तिका का उल्लेख कर उप पंजीयक मुद्रांक शुल्क बड़वाह द्वारा रजिस्ट्री की एवं उसी आधार पर पटवारी ने खसरा पंजी में नामान्तरण किया है? (ख) यदि हां तो उप पंजीयक मुद्रांक शुल्क बड़वाह ने किस-किस क्रमांक की भू-अधिकार पुस्तिका का उल्लेख कर ग्राम मोयदा के किस खसरा नम्बर का कितना रकबा किसे विक्रय किए जाने का दस्तावेज पंजीबद्ध किया? उस रजिस्ट्री के आधार पर खसरा पंजी में किस दिनांक को नामान्तरण दर्ज किया गया? ग्राम मोयदा की अभिलेखागार एवं आनलाइन उपलब्ध खसरा पंजी वर्ष 1955 से 2023 तक में किस वर्ष में कितने किसानों के भूस्वामी पर कितनी भूमि दर्ज है? इन भूमियों को किस प्रकरण क्रमांक, आदेश दिनांक से कितना मुआवजा निर्धारित कर आरक्षित वन अधिसूचित करने हेतु अर्जित किया?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।

मंदिरों की भूमि का रख-रखाव

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

10. ( क्र. 166 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या टीकमगढ़ शहर में बहुत प्राचीन प्रसिद्ध हनुमान मंदिर झिरकी बगिया के नाम से प्रसिद्ध है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित मंदिर को कितनी भूमि रख-रखाव व देख-रेख हेतु लगाई गई है, खसरा नंबर, रकबा सहित बतावें? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित भूमि में हनुमान मंदिर की जगह तपसी रामदास भूमि स्‍वामी लेख है यदि हां तो ऐसा क्‍यों? (घ) कब तक प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित भूमि में सुधार कर हनुमान जी मंदिर लेख किया जावेगा और राजस्‍व रिकार्ड में हेराफेरी करने वालों पर कब तक क्‍या कार्यवाही की जायेगी?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में हनुमान मंदिर झिरकी बगिया के रख-रखाव व देख-रेख हेतु खसरा नम्‍बर 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709 कुल किता 12, एकत्र रकबा 1.020 हेक्‍टेयर भूमि है। वर्तमान में उक्‍त भूमि श्री रामदास बाबा तपसी गुरू सियाशरण पिता दास बाबा तपसी पता झिरकी बगिया टीकमगढ़ के नाम भूमि स्‍वामी स्‍वत्‍व पर दर्ज है। (ग) जी हाँ। उक्‍त भूमि संवत 2001 एवं संवत 2015 से वर्तमान तक बाबा रामदास सियाशरण झिरकी बगिया भूमि स्‍वामी स्‍वत्‍व पर दर्ज है।                                      (घ) उक्‍त भूमि संवत 2001 एवं संवत 2015 से वर्तमान तक बाबा रामदास सियाशरण झिरकी बगिया भूमि स्‍वत्‍व पर राजस्‍व अभिलेख में दर्ज है। राजस्‍व रिकार्ड में कोई हेरा-फेरी नहीं की गई है।

प्राथमि‍क एवं माध्‍यमिक स्‍कूलों में व्‍यय राशि

[स्कूल शिक्षा]

11. ( क्र. 188 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) क्या प्रदेश के प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के रख-रखाव एवं अन्य खर्चों के लिये कोई राशि प्रदान की जाती है? यदि हाँ तो राशि दिये जाने का क्या मापदण्ड एवं निर्देश है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक पन्‍ना जिले के पवई एवं शाहनगर विकासखण्डों को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? विकासखण्डवार स्वीकृत राशि एवं उक्त राशि का व्यय कैसे-कैसे किया गया? (ग) क्या उक्त राशि का विद्यालयों के एस.एम.सी. खातों में अन्तरण किया गया या किसी अन्य एजेन्‍सी/फर्म के खाते में अन्तरण प्रदाय की गई? पूर्ण जानकारी सूची सहित उपलब्ध कराये? (घ) क्या उक्त राशि का गलत तरीके से भुगतान किया गया? यदि किया गया है तो इसके लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी कौन-कौन है? क्या इनके विरूद्ध आरोप प्रस्तावित किया गया है?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। प्रदेश के प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के रख-रखाव एवं अन्य खर्चों के लिये कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि नामांकन के आधार पर भारत सरकार के नार्म्‍स अनुसार प्रतिवर्ष जारी की जाती है। जिसके निर्देश/जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' पर है। (ख) पन्ना जिले के पवई एवं शाह नगर विकासखण्डों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' पर है। (ग) वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 तक राशि राज्य स्तर से एस.एम.सी. खातों में अंतरण की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकासखण्ड स्तर से व्यय किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में एस.एम.सी. स्तर पर भारतीय स्टेट बैंक के payment portal के माध्यम से व्यय सीमा निर्धारित की गई है। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सिंचाई योजनाओं का संचालन

[जल संसाधन]

12. ( क्र. 189 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले के पवई विधानसभा में वर्तमान में कौन-कौन सी सिंचाई योजनायें संचालित है और इन योजनाओं से कितनी भूमि सिंचित है? (ख) आगामी समय में विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी योजनायें प्रस्‍तावित है और इनसे कितने हेक्टर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है?                                         (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभाग के कई तालाबों/बांधों की नहरे टूटी-फुटी एवं क्षतिग्रस्त है? यदि हाँ तो इन नहरों की मरम्मत का कार्य कब कराया जावेगा? (घ) क्या कई तालाबों/बांधों की नहरे कच्ची है? कई तो गायब तक हो गई है? इन कच्ची नहरों को कब तक पक्का किया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र में 64 परियोजनाएं संचालित है। विवरण पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) पवई विधानसभा क्षेत्र में 01 मध्‍यम, 05 लघु निर्माणाधीन है। विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है, चिन्हित 08 लघु सिंचाई परियोजनाओं की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। वर्तमान में साध्‍यता स्‍वीकृति का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) पवई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभाग के कतिपय तालाबों/बांधों की नहरें क्षतिग्रस्त होना प्रतिवेदित है। जिनके सुधार एवं मरम्मत कार्यों के प्रस्‍ताव एस.डी.एम.एफ. मद में प्रस्तावित कर मुख्य अभियंता (बोधी) में परीक्षणाधीन है। विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (घ) जिन तालाबों की नहरें कच्ची हैं, जिन्हें पक्का (सी.सी. लाईनिंग) करने का प्रस्ताव मैदानी स्‍तर पर तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है।

अविवादित नामांतरण के प्रकरण

[राजस्व]

13. ( क्र. 202 ) श्री आरिफ मसूद : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) भोपाल जिले के अंतर्गत आने वाली तहसील गोविन्दपुरा एवं हुजूर में प्रश्‍न दिनांक तक कितने नामांतरण के अविवादित प्रकरण विचाराधीन है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त क्षेत्र में नामांतरण के ऐसे कितने प्रकरण हैं जो एक माह से लम्बित है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या साइबर तहसील व्यवस्था में अविवादित नामांतरण प्रकरणों में तत्काल हल करने और भू अभिलेख अपडेट कराने का प्रावधान है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में यदि हाँ तो अविवादित नामांतरण प्रकरणों के आवेदन एक माह तक लंबित होने का क्या कारण है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला भोपाल अन्तर्गत तहसील हुजूर में 5976 एवं नजूल वृत्त गोविन्दपुरा में 951 अविवादित प्रकरण, इस प्रकार जिले में कुल 6927 प्रकरण विचाराधीन है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में तहसील हुजूर में 4204 प्रकरण एवं नजूल वृत्त गोविन्दपुरा में 448 प्रकरण, कुल 4652 प्रकरण एक माह से लंबित है? (ग) साइबर तहसील व्‍यवस्‍था में अविवादित नामांतरण प्रकरणों के निराकरण और भू-अभिलेख अद्यतन संबंधित प्रावधान/ प्रक्रिया  संलग्न  परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर अनुसार।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

संयुक्‍त संचालक के उच्‍च पद का प्रभार

[स्कूल शिक्षा]

14. ( क्र. 239 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                               (क) फरवरी 23 में हुई संयुक्त संचालक के उच्च पद के प्रभार के लिए कितने अधिकारी विचारण सूची में थे उनमें से कितनों के विरूद्ध विभागीय जांच या किन कारणों से उनके आदेश जारी नहीं किए गए? (ख) वर्ष 2024 की स्थिति में रिक्त होने वाले पदों को मिलाकर संयुक्त संचालक के कितने पद रिक्त है? (ग) उक्त रिक्त पदों पर उप संचालक के उच्च पद प्रभार प्राप्त अधिकारियों पर विचारण हेतु समिति की बैठक कब तक कराई जाएगी? (घ) विभाग में कितने उप संचालक (उच्च पद प्रभार) प्राप्त कार्यरत है जिनका वेतनमान संयुक्त संचालक का ही है तो फिर उन्हें संयुक्त संचालक का प्रभार देने में जब कोई वित्तीय भार नहीं आ रहा है तो रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन क्या प्रयास करेगा और कब तक?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) फरवरी 2023 में संयुक्त संचालक के उच्च पद के प्रभार के लिए 38 अधिकारी विचारण सूची में थे उनमें से 03 अधिकारी की वेतनवृद्धि रोके जाने से, 01 अधिकारी के निलंबित होने से एवं 22 अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने के कारण आदेश जारी नहीं किये गये। (ख) वर्तमान में 02 पद रिक्त है एवं 02 पद वर्ष 2024 में सेवानिवृत्ति से रिक्त होंगे। (ग) म.प्र. राजपत्र (असाधारण) स्कूल शिक्षा विभाग दिनांक 20 दिसम्बर 2022 के द्वारा उच्च पद प्रभार का प्रावधान किया गया है। यह एक सतत प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) सहायक संचालक संवर्ग के 16 लोक सेवक उप संचालक (उच्च पद प्रभार) प्राप्त कार्यरत है। प्रश्‍नांश (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 

राजस्‍व ग्राम घोषित किया जाना

[राजस्व]

15. ( क्र. 291 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) क्या रीवा जिले के विकासखण्ड जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत कोनीकला के सुदूर मजरा टोला चाँद, कुरैली को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने संबंधी प्रतिवेदन तहसीलदार जवा के द्वारा दिनांक 28.01.2022 को दिया गया था? यदि हाँ तो क्या कारण है कि 02 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अभी तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला कलेक्टर के द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में ग्राम पंचायत कोनीकला के सुदूर मजरा टोला चाँद, कुरैली को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने संबंधी प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? समय-सीमा बतावें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। तहसीलदार तहसील का पत्र क्रमांक 09/ आ.का./ 2022 दिनांक 28/01/2022 प्राप्‍त होने पर कलेक्‍टर रीवा के पत्र क्रमांक 157 दिनांक 01.02.2022 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) तत्‍कालीन अनुभाग त्‍यौंथर से ग्राम कोनीकला के मजरा टोला चाँद, कुरैली को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने संबंधी शासन के निर्धारित मापदण्‍डों के अनुसार बिन्‍दुवार प्रस्‍ताव मंगाया गया था। कलेक्‍टर रीवा द्वारा पुन: पत्र क्रमांक 89 दिनांक 24.01.2024 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) अनुभाग जवा को स्‍मरण पत्र भेजा गया है। (ख) उत्‍तरांश (क) के प्रकाश में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

निलंबित सहायक अध्यापक को भत्‍ते का प्रदाय

[स्कूल शिक्षा]

16. ( क्र. 293 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                        (क) क्या शासकीय प्राथमिक पाठशाला पुरवा संकुल केन्द्र सिंहपुर जिला सतना में सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थ रहे श्री चंद्रमोहन कोल को दिनांक 18.07.2014 को निलंबित कर दिया गया था? यदि हाँ तो क्या कारण है कि लगभग 09 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अभी तक निलंबित सहायक अध्यापक को निलंबन अवधि में नियमानुसार भत्ता नहीं दिया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुक्रम में सहायक अध्यापक श्री चंद्रमोहन कोल को इतने लंबे समय तक निलंबित रखे जाने का क्या कारण है? कब तक निलंबित सहायक अध्यापक श्री चंद्रमोहन कोल का लंबित गुजारा भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा? समय-सीमा बतावें। (ग) कब तक सहायक अध्यापक                                                श्री चंद्रमोहन कोल की निलंबन बहाली की जा सकेगी? कृपया समय-सीमा बतावें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नागौद जिला सतना के आदेश क्र. 2874, दिनांक 10.12.2010 द्वारा चंद्रमोहन कोल सहायक अध्यापक को अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण उनकी सेवा समाप्त की गई थी। दिनांक 4.3.2014 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नागौद द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करते हुये संबंधित को शाला में उपस्थित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा अवकाश स्वीकृत किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नागौद द्वारा अपने संशोधित आदेश क्रमांक 984, दिनांक 18.7.2014 से अनुपस्थित अवधि का निराकरण एवं अवकाश स्वीकृति संबंधी पूर्व आदेश क्रमांक 2874, दिनांक 10.12.2010 को त्रुटिपूर्ण होने का उल्लेख करते हुए संबंधित की अनुपस्थित अवधि को डाइस नॉन करते हुए पुनः निलंबित किया गया। उक्त आदेश में विभागीय जांच संस्थित करने का उल्लेख हैं किन्तु जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार जनपद पंचायत नागौद से प्राप्त नस्ती एवं सहपत्रों के आधार पर संबंधित को आरोप पत्र जारी होना नहीं पाया गया। म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निर्धारित 45 दिवस के अंदर आरोप पत्र जारी न होने पर निलंबन स्वतः प्रतिसंहत हो जाता हैं। इस नियम के अनुसार संबंधित को दिनांक 02.09.2014 को कार्य पर उपस्थित होना था। संबंधित दिनांक 02.09.2014 से आज दिनांक तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। अतः शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।                                      (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश (क) अनुसार।

स्कूलों में भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

17. ( क्र. 520 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विकासखण्ड के अन्तर्गत ऐसे कितने भवन विहीन शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिनका स्वयं का भवन नहीं है और वे किराये के या अन्य शासकीय भवन में संचालित हो रहे है? ऐसे सभी स्कूलों के लिए शासन/विभाग द्वारा भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए क्या कार्यवाही किया जाना आवश्यक नहीं है? यदि हाँ तो ऐसे सभी स्कूलों के लिए भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु क्या विभाग/शासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार जिन शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वयं के भवन नहीं है, ऐसे सभी भवन विहीन स्कूलों में भवन (बिल्डिंग) निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही व विभिन्न औपचारिकताओं को कब तक शासन/विभाग द्वारा पूर्ण करते हुए, भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी? (ग) परासिया विकासखण्ड के अन्तर्गत ऐसे कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल है, जो स्वयं के भवन में संचालित हो रहे है। ऐसे स्कूलों की सूची उपलब्ध करायें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) परासिया विकासखण्ड के अंतर्गत कोई भी शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक शालाएं भवन विहीन नहीं है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। जी हाँ। भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। (ख) प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।                                          (ग) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।

परिवहन चैकपोस्टों पर अनियमितता

[परिवहन]

18. ( क्र. 535 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                  (क) शिवपुरी जिले में तहसील करैरा में स्थित चैकपोस्ट सिकंदरा एवं तहसील कोलारस में स्थित चैकपोस्ट खरई पर वाहनों से कितना टैक्स लिया जाता है? पूर्ण विवरण सहित जानकारी दी जावे। (ख) उक्त दोनों चैकपोस्टों पर विगत दो वर्षों से कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी पदस्थ रहे तथा वाहनों को रोकने का अधिकार किस अधिकारी व कर्मचारी को है? (ग) जिला परिवहन अधिकारी शिवपुरी द्वारा पिछले एक वर्ष में कितने वाहनों की फिटनेस जांच की गई? इसकी समस्त दस्तावेजों के सहित जानकारी दी जाए? (घ) उक्त‍ चैकपोस्टों पर जांच के नाम पर वाहनों को रोक कर काफी समय तक खड़ा किया जाता है जिससे वाहनों की लम्बी लाईनें लग जाती है जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जावेगी? इसके क्या नियम है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) शिवपुरी जिले में तहसील करेरा में स्थित सिकंदरा एवं तहसील कोलारस में स्थित खरई परोड़ा पर वाहनों से म.प्र. कराधान अधिनियम 1991 अनुसार टैक्स लिया जाता है। (ख) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। वाहनों को रोकने का अधिकार परिवहन आरक्षक से परिवहन निरीक्षक पंक्ति के कर्मचारी/अधिकारी को है। (ग) जिला परिवहन अधिकारी शिवपुरी द्वारा दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 20.01.2024 तक वाहनों की फिटनेस जांच की  जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार  हैं। (घ) यह कहना सही नहीं है कि उक्त चैकपोस्टों पर जांच के नाम पर वाहनों को रोककर काफी समय तक खड़ा किया जाता है कि, जिससे वाहनों की लम्बी लाईने लग जाती है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

खूंटा टोला (जैतहरी) में चिकित्‍सालय की स्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. ( क्र. 559 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला अनूपपुर अंतर्गत खूंटाटोला के आसपास 20-25 गांव में आदिवासी समुदाय के लोग निवास कर रहे है तथा इस क्षेत्र में स्‍वास्‍थ्‍य की सुविधा नहीं होने के कारण यहां के ग्रामीणों को चिकित्‍सा के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा कई लोग समय पर उपचार न होने से उनका निधन हो जाता है, जिसके लिये प्रश्‍नकर्ता द्वारा कई बार शासन को उक्‍त चिकित्‍सालय खोले जाने हेतु पत्राचार किया गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार खूंटाटोला में चिकित्‍सालय खोलने हेतु प्रेषित पत्रों पर में अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई? क्‍या आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्र खूंटाटोला में उपचार हेतु चिकित्‍सालय खोले जाने से संबंधित शासन स्‍तर पर कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हां तो कब तक चिकित्‍सालय खोला जायेगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नकर्ता द्वारा शासन स्‍तर को भेजे गये पत्रों का जवाब कितनी बार दिया गया है और चिकित्‍सालय खोले जाने की कार्यवाही कहां तक प्रचलित हैं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हां, प्रश्‍नकर्ता द्वारा ग्राम खूंटाटोला में चिकित्सालय खोले जाने हेतु पत्राचार किया गया है, ग्राम खूंटाटोला के समीप 04 उप स्वास्थय केन्द्र, 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, जिनमें विभिन्न चिकित्सा सेवायें उपलब्ध हैं, उपचार के अभाव में किसी रोगी की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त नहीं है। (ख) विभाग द्वारा प्रतिवर्ष नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/ उन्नयन के प्रस्ताव तैयार किये जाते है, प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों के आधार पर ग्राम खूंटाटोला में सिविल अस्पताल खोले जाने का प्रस्ताव सम्मिलित किया गया था परन्तु विभागीय परीक्षण उपरांत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ग्राम खूंटाटोला में सिविल अस्पताल खोले जाने की पात्रता न होने के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) दिनांक 12.06.2023 को जिला भोपाल स्थित संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना में योजना एवं विकास शाखा का संपूर्ण रिकार्ड नष्ट होने के कारण पत्राचार की जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है तथा प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कुंभराज वृहद सिंचाई परियोजना

[जल संसाधन]

20. ( क्र. 589 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले की विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा के अंतर्गत पार्वती नदी पर पूर्व में घोषित कुंभराज वृहत सिंचाई परियोजना की प्रगति क्या है तथा उक्त परियोजना की कितनी लागत प्रस्तावित है तथा कार्यपूर्ण करने की समय-सीमा क्या थी? उक्त परियोजना कब तक पूर्ण होकर क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होगा? (ख) प्रस्तावित परियोजना की DPR के आधार पर क्या लागत है? प्रस्तावित परियोजना का टेंडर कब तक हो सकता है? (ग) उक्त योजना में भू-अर्जन की राशि सम्मिलित है? यदि हाँ, तो वर्तमान तक कितनी राशि का वितरण हुआ है? नहीं तो क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा के अंतर्गत पार्वती नदी पर कुंभराज वृहद परियोजना प्रस्तावित है। प्रारंभिक आंकलन अनुसार परियोजना की लागत रू.836.15 करोड़ आंकलित है। परियोजना की डी.पी.आर. मुख्‍य अभियंता, बोधी, कार्यालय में परीक्षणाधीन है। प्रस्‍ताव शासन स्‍तर पर प्राप्‍त होने के उपरांत प्रशासकीय स्‍वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाना संभव होगा। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

राजस्व कार्यालय भीकनगांव की अधिसूचना

[राजस्व]

21. ( क्र. 599 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय खोलने हेतु अधिसूचना जारी करने का क्या नियम है? भीकनगांव में कितने समय से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय संचलित है? क्या भीकनगांव में स्थित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय अधिसूचित है? हाँ तो इसकी अधिसूचना कब जारी की गई है तथा नहीं तो क्या कारण है तथा कब तक इसकी अधिसूचना जारी की जायेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। भीकनगाव में अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व कार्यालय 1989 से संचालित है। इसकी अधिसूचना दिनांक 30.07.2018 को जारी की गयी। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

22. ( क्र. 602 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य समस्त केन्द्र जिनके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं संचालित होती है, उनमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने पद सृजन किए गये है? कृपया पद, नाम एवं संख्या सहित केन्द्रवार जानकारी देवें। (ख) उक्त पदों की तुलना में वर्तमान में कितनी पदपूर्ति हो चुकी है तथा कौन-कौन शासकीय सेवक कौन-कौन से केन्द्र पर पदस्‍थ है? कृपया केन्द्रवार, तटस्थ सेवक के नाम सहित जानकारी प्रदाय करें। (ग) कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की जानकारी केन्द्रवार एवं पद नाम सहित जानकारी प्रदाय करें। उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी? वर्तमान तक रिक्त पद रहने का क्या कारण है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। पदपूर्ति विभाग की निरंतर प्रक्रिया हैनिश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी हैइसके अतिरिक्त नर्सिंग संवर्ग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।

पगरा डेम के जल संग्रह की क्षमता

[जल संसाधन]

23. ( क्र. 616 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बंडा विधान सभा में निर्मित पगरा डेम की सम्पूर्ण जल संगृह क्षमता कितने एम.सी.एम. है? (ख) कुल संगृह क्षमता में डेड स्टोरेज की मात्रा कितने एम.सी.एम. है? (ग) पगरा डेम से पेयजल के लिये कितने एम.सी.एम. जल आरक्षित है? (घ) पेयजल हेतु किन नामों पर कितनी-कितनी मात्रा आवंटित है? (ड.) पगरा डेम से औद्यौगिक प्रयोजन हेतु कितने एम.सी.एम. आरक्षित है? (च) किन औद्योगिक इकाइयों को कितनी-कितनी मात्रा आवंटित की गई है? (छ) पगरा डेम से सिंचाई के लिये कुल कितने एम.सी.एम. आरक्षित है? (ज) सिंचाई हेतु किन योजनाओं के अंतर्गत किन नामों पर कितने एम.सी.एम. मात्रा आवंटित की गई है। (झ) पगरा डेम से किन-किन विकासखंडों को अनुमानित कितने एम.सी.एम. पेयजल एवं सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा। (ण) डेम से सिंचाई पेयजल द्वारा लाभान्वित क्षेत्र अंतर्गत किस विकासखंड में सिंचाई का कितना रकबा बढ़ेगा? (त) वर्तमान तक, पगरा डेम से जल आवंटन के प्रत्येक आदेश के परिप्रेक्ष्य में कितनी-कितनी मात्रा का उपभोग प्रत्येक लाभार्थी द्वारा किया जा रहा है? (थ) वे कौन-कौन से लाभार्थी हैं जिन्हें पगरा डेम से जल आवंटित है किन्तु अभी तक उन्होंने डेम से जल उठाने के लिये अधोसंरचना का विकास नहीं किया है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) बंडा विधान सभा क्षेत्र में निर्मित पगरा डेम की संपूर्ण जल संग्रहण क्षमता 99.773 MCM है। (ख) कुल संग्रहण क्षमता में डेड स्टोरेज की मात्रा 20.893 एम.सी.एम. है। (ग) पगरा डेम से पेयजल के लिए 13.687 MCM जल आरक्षित किया गया है। (घ) पेयजल हेतु जल आवंटित की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।                                               (ड.) पगरा डेम से कुल औद्योगिक प्रयोजन हेतु 0.50 MCM जल आरक्षित किया गया है। (च) पगरा डेम से औद्योगिक क्षेत्र सौरई तहसील बंडा जिला सागर को 0.50 एम.सी.एम. जल आवंटित किया गया है। (छ) पगरा डेम से 25,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए 78.88 MCM जल आरक्षित किया गया है। (ज) पगरा डेम से सिंचाई हेतु आरक्षित जल 78.88 MCM से दमोह एवं सागर जिले के 97 ग्रामों के कृषकों की 25,000 हेक्‍टेयर भूमि की सिंचाई किया जाना प्रस्‍तावित है। (झ) पगरा डेम से पेयजल हेतु दमोह एवं सागर जिले के 215 ग्रामों की बेवस सुनार-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के लिये 05.00 एम.सी.एम. वार्षिक जल एवं छतरपुर जिले की बक्स्वाहा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के लिए 08.687 एम.सी.एम. वार्षिक जल का आवंटन किया जाना प्रतिवेदित है तथा पगरा डेम से विकासखण्‍डों की सिंचाई हेतु अनुमानित जल की  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ण) पगरा डेमसे सागर जिले की बण्‍डा तहसील के 29 ग्रामों की 6420 हेक्‍टेयर, दमोह जिले की पथरिया तहसील के 11 ग्रामों को 3300 हेक्‍टेयर एवं दमोह जिले की बटियागढ़ तहसील के 57 ग्रामों की 15,280 हेक्‍टेयर सिंचाई का रकबा होगा। (त) वर्तमान तक पगरा डेम से जल आवंटन के प्रत्येक आदेश के परिप्रेक्ष्‍य में विभाग द्वारा म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई को कार्य स्थल पर आर.सी.सी. इंटेकवेल कम पंप हाउस एवं एप्रोच ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। जल निगम मर्यादित इकाइयों द्वारा अद्योसंरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। अद्योसंरचनाओं के निर्मित होने के पश्चात उनको आवंटित जल की मात्रा का प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। (थ) पगरा डेम से आवंटित जल की  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' (स.क्र.-1 से 3) में है। वर्तमान में अद्योसंरचना का विकास किया जाना प्रतिवेदित है। अद्योसंरचना के विकास के पश्चात डेम से जल उठाने का कार्य किया जाना संभव होगा।

परिशिष्ट - "उन्‍नचास"

स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( क्र. 671 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्‍द्र-सरकार एवं राज्य शासन की किन-किन योजनाओं का विभाग द्वारा वर्तमान में कब से संचालन किया जा रहा है और इन योजनाओं के संचालन/ क्रियान्वन के क्या शासनादेश/विभागीय निर्देश हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कटनी-जिले में जनवरी 2021 से संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के कौन-कौन शासकीय सेवक प्रभारी/नोडल अधिकारी थे और योजनाओं को किस प्रक्रिया से क्रियान्वित/संचालित तथा कार्यक्रमों को कब-कब एवं कहाँ-कहाँ आयोजित किया गया? (ग) कटनी जिले में विगत 03 वर्षों में वर्षवार किन-किन कार्यों एवं कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई? राशि के व्यय/उपयोग के क्या मार्गदर्शी नियम/निर्देश थे और प्राप्त राशि का किन-किन कार्यों/कार्यक्रमों/योजनाओं में किन सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति से कितना-कितना व्यय और किस-किस को कितना-कितना भुगतान किया गया? (घ) कटनी जिले में संचालित शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों/चिकित्सालयों में कितने एवं कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं एवं किन-किन पदों पर कौन-कौन शासकीय सेवक कब से नियुक्त/कार्यरत और प्रतिनियुक्ति पर एवं प्रभारी के तौर पर कार्यरत हैं और कितने एवं कौन-कौन पद वर्तमान में कब से रिक्त हैं तथा इन केन्द्रों/चिकित्सालयों में उपचार हेतु वर्तमान में कौन-कौन सी सुविधायें/संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध हैं? (ङ) कटनी जिले के चिकित्सालयों/केन्द्रों के उनयन्न के क्या-क्या कार्य वर्तमान में कब से किए जा रहे हैं एवं प्रगतिरत निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होंगे और इन्हे कब से उपयोग में लिया जा सकेगा और इससे किन स्वास्थ्य सेवाओं में क्या-क्या बढ़ोत्‍तरी होगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) केन्द्र सरकार की 19 एवं राज्य शासन की 05 योजनाओं का कटनी जिले में योजना के चालू होने की दिनांक से संचालन किया जा रहा है, सूची जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जी हां शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजनायें संचालित हो रही है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। योजनाओं का क्रियान्यवन शासन द्वारा देय निर्देशों के तहत योजनाओं से संबंधित नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं एवं ग्रामीण अंचलों में समय-समय पर सतत आयोजन किया गया। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जी हाँ, राशि का व्यय/ उपयोग शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार जिला स्तर पर संबंधित योजनाओं के नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला चिकित्सालय स्तर पर सिविल सर्जन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी (सक्षम अधिकारी) की स्वीकृति से व्यय की गईजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।                                        (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। कटनी जिले में प्रतिनियुक्ति व प्रभारी के तौर पर कोई भी कर्मचारी नियुक्त नहीं है, संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों/चिकित्सालयों में उपचार हेतु वर्तमान में सुविधाएं/संसाधन एवं उपकरणों संबंधित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  '''' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जिला चिकित्सालय केन्द्रों के उन्नयन के पश्चात् मरीजों को बेहतर प्रोटोकाल अनुसार समुचित लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

प्रदत राशि का व्यय एवं उपयोग

[स्कूल शिक्षा]

25. ( क्र. 672 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केन्‍द्र से जिला शिक्षा केन्द्रों को किस-किस मद में क्या-क्या कार्य कराये जाने, सामग्री क्रय करने एवं किस-किस उपयोग हेतु, किन मार्गदर्शी निर्देशों के तहत राशि स्वीकृत/प्रदाय की जाती हैं और जिला शिक्षा केन्‍द्र कटनी को वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्य/उपयोग हेतु वर्षवार कितनी-कितनी राशि शासन/विभाग से कब-कब प्राप्त हुई हैं? (ख) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन (RAMSA) के तहत किस-किस मद में क्या-क्या कार्य/उपयोग हेतु तथा किन मार्गदर्शी निर्देशों के तहत राशि स्वीकृत/प्रदाय की जाती हैं और कटनी जिले को वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्य/उपयोग हेतु वर्षवार कितनी-कितनी राशि शासन/विभाग से कब-कब प्राप्त हुई हैं?                             (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के तहत क्या प्राप्त राशियों का शासनादेशों/विभागीय निर्देशानुसार उपयोग/व्यय किया गया हैं? यदि हाँ, राशि का किया गया उपयोग/व्यय, किस आवश्यकता/ मांग/ प्रस्ताव के चलते किन सक्षम प्राधिकारियों के कौन-कौन आदेशों से किस कार्य हेतु कब-कब और कितना-कितना किया गया हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) प्राप्त राशियों से कराये गए कार्यों, क्रय की गयी सामग्रियों एवं अन्य व्ययों के परीक्षण/भौतिक सत्यापन की ज़िम्मेदारी किन शासकीय सेवकों की होती है? कटनी जिले में व्यय और भौतिक सत्यापन का कार्य किस-किस नाम/पदनाम के किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा किस प्रकार कब-कब किया गया था? (ङ) क्या प्रश्‍नांश (क) से (घ) के तहत राशियों के नियम विरूद्ध/अनियमिततापूर्ण व्यय/उपयोग पर कोई जांच/कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा और जांच एवं कार्यवाही कब तक पूर्ण की जाएगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा भारत सरकार से अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप जिलेवार राशि उपलब्ध करायी जाती है। जिले द्वारा उपलब्ध राशि अनुसार राज्य के निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर व्यय किया जाता है। जिला शिक्षा केन्द्र कटनी की वर्षवार उपयोग की गयी राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' पर है।                             (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' पर है। (ग) जी हाँ। प्राप्‍त राशि का उपयोग शासन द्वारा निर्धारित मापदण्‍डों के अनुरूप नियमानुसार व्‍यय किया गया है जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' पर है। (घ) राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र से संबंधित राशियों के व्यय उपरांत निर्माण कार्य से संबंधित व्यय का सत्यापन उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा मापपुस्तिका में मूल्यांकन दर्ज कर पूर्ण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं क्रय की गई सामग्रियों का भौतिक सत्यापन गठित समिति द्वारा किया जाता है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' पर है। राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अंतर्गत सामग्रियों के भौतिक सत्‍यापन की जवाबदारी विद्यालय स्‍तर पर एस.एम.डी.सी. एवं जिला स्‍तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की होती है। कटनी जिले में प्रतिवर्ष माह मार्च में जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक एवं अतिरिक्‍त जिला परियोजना समन्‍वयक द्वारा किया गया। (ड.) जी नहीं। किसी भी प्रकार की नियम विरूद्ध/अनियमितता नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम पंचायत चीचगांव के कोटवार की नियुक्ति

[राजस्व]

26. ( क्र. 688 ) श्री संजय उइके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सुन्दरदास ग्राम शाखा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट द्वारा कोटवार के पद से त्याग पत्र देने के उपरान्त तहसीलदार बिरसा द्वारा ईश्तहार एवं सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत चीचगांव को दिनांक 12.12.2022 के पूर्व ग्राम सभा का अभिमत/प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे? (ख) यदि हां तो ग्राम पंचायत चीचगांव के पत्र क्रमांक 13 दिनांक 28.11.2023 द्वारा कोटवार पद हेतु प्रथम स्थान पर श्री शत्रुधन मेश्राम एवं द्वितीय स्थान पर श्री महेश वासनिक को कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु अपना अभिमत देने के उपरान्त तहसीलदार बिरसा द्वारा पुनः सुन्दरदास को कोटवार पद पर त्‍यागपत्र वापस कर कार्य करने कैसे दिया गया? (ग) ग्राम पंचायत चीचगांव के कोटवार का इस्तिफा स्वीकृत होने एवं नई नियुक्ति हेतु ईस्तहार जारी कर दिया गया था, तो पुनः सुन्दरदास को कार्य करने किस नियम के तहत रखा गया?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) न्‍यायालय तहसीलदार बिरसा के रा.प्र.क्र. 001/56/2022-23 के अनुसार आवेदक द्वारा स्‍वास्‍थ्‍य ठीक होने पर पुनः सेवा में उपस्थित होने का आवेदन पत्र प्रस्‍तुत किये जाने पर आवेदक का त्‍यागपत्र अस्‍वीकार किये जाने के कारण आदेश दिनांक 27/01/2023 के अनुसार कोटवार पद का निर्वहन कर रहा है जिसकी अपील शत्रुधन पिता जमुनाप्रसाद मेश्राम द्वारा राजस्‍व प्रकरण क्रमाक/0098/अपील/वर्ष 2022-23 न्‍यायालय अ.वि.अ.रा. बैहर में पारित आदेश दिनांक 17/12/2023 के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज करते हुये कोटवार सुंदरदास को कोटवारी पद पर यथावत रखा गया है। (ग) ग्राम पंचायत चीचगांव के कोटवार का त्‍यागपत्र स्‍वीकृत नहीं किया गया था स्‍वास्‍थ्‍य ठीक होने से उनके द्वारा प्रस्‍तुत आवेदन के आधार पर पुनः सेवा में उपस्थित हुआ तथा क्रमांक 2 में वर्णित अपीली आदेश के अनुरूप सुंदरदास को कार्य करने के लिये रखा गया।

कार्यादेशों (वर्क ऑर्डर) से कराये गये कार्य

[जल संसाधन]

27. ( क्र. 716 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला टीकमगढ़ में वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक विभाग द्वारा किन-किन एजेंसियों को कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) दिये? वर्षवार, राशिवार एजेंसियों के नाम सहित बतावें? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कार्यादेशों को खानापूर्ति हेतु दिया गया, मौके पर कोई कार्य नहीं है यदि नहीं तो भौतिक सत्‍यापन, मूल्‍यांकनकर्ता अधिकारी का नाम पद सहित बतावें? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में वर्णित तथ्‍यों के लिये कौन-कौन दोषी है? क्‍या दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित तथ्‍यों की जांच किससे करवाई जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जबलपुर संभाग में स्‍वीकृत चिकित्‍सा महाविद्यालय

[चिकित्सा शिक्षा]

28. ( क्र. 733 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्‍तीय वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक जबलपुर संभाग एवं सिवनी जिले अंतर्गत कितने महाविद्यालय एवं चिकित्‍सा महाविद्यालय स्‍वीकृत किये गये है? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कितने महाविद्यालय एवं चिकित्‍सा महाविद्यालय हेतु कितनी राशि स्‍वीकृत की गई है? पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में विभाग अंतर्गत केन्‍द्र द्वारा राज्‍य शासन को महाविद्यालय हेतु प्राप्‍त आवंटन एवं व्‍यय राशि का वर्षवार विवरण देवें। (घ) क्‍या वर्ष 2023 में गांधी चिकित्‍सालय महाविद्यालय, भोपाल में द्वितीय एवं चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती एवं रिक्‍त पदों की जानकारी तथा शैक्षणिक योग्‍यता एवं अर्हता संबंधी सूची तथा कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटरों को रिकार्ड कीपर एवं अन्‍य पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है? यदि हां तो जानकारी देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जबलपुर संभाग में 04 चिकित्‍सा महाविद्यालय स्‍वीकृ‍त है, में से सिवनी जिले अंतर्गत 01 चिकित्‍सा महाविद्यालय स्‍वीकृत हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट -01 अनुसार। (ख) स्‍वीकृत राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) केन्‍द्र द्वारा राज्‍य शासन को महाविद्यालय हेतु प्राप्‍त आवंटन एवं व्‍यय राशि की वर्षवार  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट - 02 अनुसार।                              (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट - 03 अनुसार।

म.प्र. भू-राज संहिता 1959 की धारा 165 की उपधारा 6 के प्रयोजन

[राजस्व]

29. ( क्र. 742 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                     (क) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिनांक को 29.12.2023 को पत्र द्वारा मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव राजस्व (ई-मेल) को अवगत कराया था कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 की उपधारा 6 के प्रयोजन के लिए म.प्र. राजपत्र दिनांक 11 मार्च 1977 में आदिम जनजाति क्षेत्र (एबोरीजनल ट्रायब एरिया) विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसमें तत्समय में होशंगाबाद तहसील को शामिल किया गया था एवं वर्ष 1977 के पश्चात जिले में नवीन तहसीलों के गठन आंतरिक एवं बाह्य भौगोलिक सीमाओं में हुए बदलाव उपरांत वर्तमान की स्थिति अनुसार अद्यतन किये जाने हेतु प्रारूप अधीक्षक भू-अभिलेख से पुष्टि उपरांत संदर्भित पत्र से प्रमुख सचिव राजस्व को भेजा गया है परन्तु अभी तक निराकरण नहीं किया जा सका है। (ख) क्या उक्त पत्र में उल्लेखित समस्या के निराकरण हेतु म.प्र.भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 165 की उपधारा 6 के प्रयोजन के लिए प्रारूप अधिसूचना जारी करने हेतु उक्त पत्र में अनुरोध किया गया था? (ग) प्रश्‍नांश (ख) यदि हाँ तो उक्त के संबंध में संशोधन कब तक किया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) जी हाँ। (ग) राज्‍य शासन द्वारा परीक्षण उपरांत संशोधन की आवश्‍यकता नहीं पायी गयी है।

अनुविभागीय अधिकारी को की गयी शिकायत की जांच

[राजस्व]

30. ( क्र. 743 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                  (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी इटारसी को श्री दिलीप सिंह एवं अन्‍य निवासी धोबीखापा की शिकायत की जांच के संबंध में पत्र वि/हो/क्रं/5224/2023 दिनांक 17.04.2023 एवं वि/ हो/क्रं./5419/2023 दिनांक 17.05.2023 एवं दिनांक 29.12.2023 को लिखे गये थे। (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हां तो प्रश्‍नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्रों पर जांच किस अधिकारी द्वारा कब से की जा रही है? नाम सहित जानकारी दें। (ग) जांच में कौन से तथ्‍य प्रकाश में आये एवं उन तथ्‍यों पर क्‍या कार्यवाही की गयी? (घ) यदि जांच अपूर्ण है तो कब तक पूरी होगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। प्रश्‍नकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी इटारसी को श्री दिली‍प सिंह एवं अन्‍य निवासी घोबीखापा की शिकायत की जांच के संबंध में पत्र वि/हो/क्र/ 5224/2023 दिनांक 17/04/2023 लिखा गया था शेष पत्र जिला कार्यालय में प्राप्‍त नहीं हुये है।                                                                        (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्र पर दिनांक 07/06/2023 को नायब तहसीलदार इटारसी (रामपुर) से जांच कराई गई है। नायब तहसीलदार इटारसी (रामपुर) से प्रतिवेदन प्राप्‍त होने के उपरांत वर्तमान में प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) इटारसी के न्‍यायालय में प्रकरण क्रमांक 0010/ बी-121/वर्ष 2023-24 दर्ज कर प्रचलन में है। (ग) एवं (घ) न्‍यायिक प्रक्रिया के अध्‍याधीन है।

आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ में प्राप्‍त शिकायतें

[परिवहन]

31. ( क्र. 757 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक नगर निगम भोपाल/भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के निविदाओं के अंतर्गत विभिन्‍न बस संचा‍लक जिनके विरूद्ध आर.टी.ओ. भोपाल में बस कर (Tax) बकाया था या है, का संपूर्ण विवरण मय बस संचालक के नाम, बस क्रमांक बकाया राशि, माहवार, वर्षवार मय दस्‍तावेज प्रदाय करें। (ख) भोपाल शहरी बस सेवा में वर्ष 2022 से शहरी बसों का संचालन भोपाल नगर निगम/भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड द्वारा नगरीय सीमा से 25 कि.मी. तक संचालन किया जा रहा था, वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक इन बसों के शहरी कर (टैक्‍स), जो नगर निगम/बी.सी.एल.एल. के तहत हैं पर कितना कर (टैक्‍स) बकाया है? (ग) नगर निगम के स्‍वामित्‍व की सिटी बसों का प्रत्‍येक बस क्रमांक से कितना कर (टैक्‍स) तिमाही, वर्षवार बकाया राशि वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक मय समस्‍त दस्‍तावेज प्रदाय करें। (घ) भोपाल शहरी बस सेवा में वर्ष 2022 से शहरी बसों का संचालन भोपाल नगर निगम/भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड द्वारा नगरीय सीमा से 25 कि.मी. तक का संचालन किया जा रहा था, इस विषय पर परिवहन विभाग द्वारा नगर निगम भोपाल, भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड एवं विभिन्‍न बस ऑपरेटरों को जारी नोटिस की छायाप्रति प्रदान करें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) आयुक्‍त नगर निगम भोपाल के नाम पंजीकृत वाहनों के बकाया राशि की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के निविदा के अंतर्गत विभिन्‍न बस संचालक के विरूद्ध बकाया मोटरयान कर राशि रूपये 1.88 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। बकाया शास्ति की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' एवं '' अनुसार है।                                        (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  '' अनुसार  है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  ''  अनुसार  है।

एम.वाय. हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार

[चिकित्सा शिक्षा]

32. ( क्र. 760 ) श्री राकेश शुक्ला : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एम.वाय. अस्पताल के जीर्णोद्धार की क्या योजना है? (ख) एम. वाय. अस्पताल में मरीजों हेतु कुल कितने बेड उपलब्ध है? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक कितने बेड (बिस्तर) मरीजों हेतु उपयोग में लिए जा रहे है? (घ) प्रश्‍न दिनांक तक कितने बेड (बिस्तर) ऐसे है जो उपयोगी है किंतु मरीजों हेतु उपयोग में नहीं लिए जा रहे है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एम.वाय. अस्‍पताल में जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत 07 कार्य चिन्‍हांकित किये गये थे। कार्य स्थिति की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अनुसार तथा अन्‍य कार्य योजना के प्रक्रियाधीन है। (ख) एम.वाय. अस्‍पताल में कुल 1256 बेड उपलब्‍ध है जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अनुसार। (ग) कुल 1256 बेड में से 1181 बेड उपयोग में लाये जा रहे है। (घ) कुल 75 बेड मरीजों के आवश्‍यकता अनुसार उपयोग किये जाते है।

नियमानुसार प्रतिकर जमा किया जाना

[जल संसाधन]

33. ( क्र. 780 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग भोपाल के पत्र क्रमांक-188/वि.प्र./2023 दिनांक 19.01.2023 अनुसार प्रतिकर दिनांक 05 जनवरी 1996 को जिला कोषालय में जमा हुआ? यदि हां तो, अवार्ड जारी दिनांक से कितनी अ‍वधि के बाद प्रतिकर जमा किया गया? (ख) क्‍या भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 24 में प्रावधान है कि पुराने मामलों में अवार्ड के 05 वर्ष बाद, प्रतिकर जमा नहीं हो, तब नये अधिनियम के अनुसार प्रतिकर जमा होगा? जैसा एस.एल.पी. (सी) 9036- 9038/2016, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बिन्‍दु 363 (4) दिनांक 06.03.2020 में है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) यदि हां तो लंबित प्रकरण क्र-530/भू.अ/2023 में उपरोक्‍त प्रावधानानुसार कलेक्‍टर भोपाल आदेश कब करेंगे? विभाग कब प्रतिकर जमा करेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) वस्‍तुस्थिति यह है कि भू-अर्जन अवार्ड दिनांक 05.12.1989 को पारित होने के पश्‍चात दिनांक 12.09.1995 को भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय को चेक क्रमांक-134215 द्वारा राशि रू.8,46,074/- प्रतिकर राशि जमा कराई जाना प्रतिवेदित है।                                            (ख) भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्‍थापन में उचित पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में ऐसा प्रावधान है। (ग) म.प्र. शासन राजस्‍व विभाग के आदेश दिनांक 29.01.2014 के अनुसार धारा-24 के बिंदु क्रमांक-4 एवं 5 में दर्शाए अनुसार प्रकरण में अवार्ड पारित होने तथा भूमि का भौतिक कब्‍जा कर लिए जाने एवं अवार्ड की राशि उत्‍तरांश (क) अनुसार जमा कर दिया गया है। अत: शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होते हैं।

भवन निर्माण की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

34. ( क्र. 791 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 में डिण्‍डौरी जिला में कौन-कौन से भवनों के लिए कौन-कौन मद से कितना-कितना राशि स्‍वीकृत हुआ? वर्षवार कार्यवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्‍वीकृत भवनों की निर्माण एजेंसी कौन है? कार्य कब प्रारंभ हुआ? नियमानुसार कार्य कब पूरा होना था? कब पूरा हुआ, कितना व्‍यय हुआ? वर्तमान के कार्य की भौतिक स्थिति कैसी है? कार्यवार जानकारी दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

उपयुक्‍त भवनों की व्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

35. ( क्र. 792 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डिण्‍डौरी जिला चिकित्‍सालय एवं सभी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र तथा प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र एवं उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में उपयुक्‍त एवं पर्याप्‍त भवन, पीने की पानी की व्‍यवस्‍था है? अगर हां, तो बतावें डिण्‍डौरी जिला चिकित्‍सालय में सर्जिकल वार्ड बर्न यूनिट, पुरूष मरीज हेतु व्‍यवस्थित वार्ड, महिला मरीज हेतु व्‍यवस्थित वार्ड क्‍यों नहीं है? अगर नहीं तो बतावें आदिवासी जिला में उपरोक्‍त व्‍यवस्‍था हेतु उपयुक्‍त एवं पर्याप्‍त भवन क्‍यों नहीं है? कौन जिम्‍मेदार है? उपरोक्‍त भवन कब तक जिले को मिलेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जिला चिकित्‍सालय डिण्‍डौरी में सर्जिकल वार्ड, पुरूष वार्ड, महिला वार्ड है एवं बर्न मरीजों हेतु इन्‍ही वार्ड में चिकित्‍सा सुविधा उपलब्‍ध कराई जाती है। 50 बिस्‍तरीय क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्‍लॉक के निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सुठालिया सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य

[जल संसाधन]

36. ( क्र. 794 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुठालिया सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य रूका हुआ है इसका कार्य पूर्ण होना कब तक संभव है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित सुठालिया सिंचाई परियोजना की जल भंडारण क्षमता एवं सिंचित ऐरिया सहित सूची देवें? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित सुठालिया सिंचाई परियोजना हेतु निर्धारित अंतिम बिन्‍दु (ग्राम) बतलावें एवं क्‍या इन जलाशयों की नहरों का पानी तहसील मधुसुदनगढ़ एवं चाँचोड़ा जि‍ला गुना तक पहुँच पाएगा? यदि हां तो कब तक? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर में यदि नहीं तो इसका क्‍या कारण है? क्‍या सिंचाई एवं पेयजल उपलब्‍ध कराने हेतु तहसील मधुसुदनगढ़ एवं चाँचोड़स जिला गुना तक पानी पहुँचाने का प्रयास शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हाँ तो किस योजना के तहत और कब तक इसकी स्‍वीकृति दी जावेगी, नहीं तो क्‍यों नहीं? (ड.) सुठालिया सिंचाई परियोजना में गुना जिले से भूमि अधिग्रहण हुआ उसका रक़बा कितना है तथा किस दर पर मुआवजा दिया गया? क्या बढ़ोत्तरी करके मुआवजा दिया जाना प्रस्तावित है? गुना जिला से अगर भूमि अधिग्रहण हुआ है तो क्या गुना ज़िले के लोगों को इस परियोजना से सिंचाई एवं पेयजल हेतु लाभ मिलना प्रस्तावित है? अगर हाँ तो पूर्ण जानकारी क्षेत्रवार दी जाये और नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) सुठालिया सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रगतिरत है तथा अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की तिथि 21.07.2024 निर्धारित है। परियोजना की जीवित जल भण्‍डारण क्षमता 187.54 मि.घ.मी. है एवं परियोजना से राजगढ़ जिले की तीन तहसीलों के 174 ग्रामों की 49,800 हेक्‍टेयर भूमि में सिंचाई प्रस्‍तावित है। ग्रामवार सैच्‍य क्षेत्र की  सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) सुठालिया सिंचाई परियोजनांतर्गत अनुबंधित सैच्‍य क्षेत्र पार्वती नदी के बाएं पार्श्‍व जो कि राजगढ़ जिले की सीमा में आता है, विस्‍तारित है। उक्‍त अनुबंधित सैच्‍य क्षेत्र के अंतिम छोर के ग्राम क्रमश: पश्चिम दिशा में ग्राम बहादुरपुरा, भूरा तहसील ब्‍यावरा उत्‍तर दिशा में ग्राम पिपलिया पेड़त, रायपुरिया तहसील सुठालिया एवं दक्षिण दिशा में ग्राम रामगढ़ डूंगापुरा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ सम्मिलित है। परियोजना प्रतिवेदन अनुसार तहसील मधुसूदनगढ़ एवं चाचौड़ा के ग्राम सम्मिलित नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जल संसाधन विभाग की जिला विदिशा में निर्माणाधीन टेम मध्‍यम सिंचाई परियोजना के कमाण्‍ड क्षेत्र अंतर्गत प्रश्‍नाधीन मधुसूदनगढ़ एवं चाचौड़ा का क्षेत्र सम्मिलित होने से सुठालिया सिंचाई परियोजना में नहीं लिया गया है। विदिशा जिले की निर्माणाधीन टेम मध्‍यम परियोजना से तहसील मधुसूदनगढ़ एवं चाचौड़ा जिला गुना के 38 ग्रामों की 8,230 हेक्‍टेयर भूमि शामिल है। पृथक से पेयजल हेतु उक्‍त योजना में प्रावधानित नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) सुठालिया सिंचाई परियोजना अंतर्गत जिला गुना तहसील मकसूदनगढ़ का 727.783 हेक्‍टेयर रकबा अधिग्रहण किया गया है। विवरण एवं दर का उल्लेख  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। स्‍पेशल पैकेज का प्रस्ताव मुख्‍य अभियंता द्वारा दिनांक 18.07.2023 को प्रमुख अभियंता कार्यालय में भेजा जाना प्रतिवेदित है। सुठालिया परियोजना से गुना जिले के ग्रामों को सिंचाई एवं पेयजल हेतु कोई प्रावधान होना प्रतिवेदित नहीं है।

प्रदेश में चिकित्सकों एवं पैरा मेडीकल स्टॉफ की कमी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

37. ( क्र. 798 ) श्री रामनिवास रावत : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारतीय चिकित्सा मानकों के अनुसार प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर कितने अस्पताल व अस्पतालों में कितने डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर, टेक्निशियन व नर्सिंग स्टॉफ की आवश्यकता है? (ख) जनवरी 2024 की स्थिति में प्रदेश में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं, कितने भरे हुए हैं? चिकित्सकों की श्रेणीवार जानकारी दें? विगत दो वर्षों में प्रदेश में कितने नवीन चिकित्सकों की नियुक्तियां की? इनमें से कितने पदस्थापना पर उपस्थित हुए? कितने नहीं? कितनों ने पदस्थापना के बाद किन कारणों से नौकरी छोड़ दी? (ग) क्या प्रदेश में चिकित्सकों के अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएँ बदहाल है? चिकित्सकों एवं पैरामेडि‍कल स्टॉफ के पदों को भरने की शासन की क्या योजना है? (घ) श्योपुर जिले में तथा मुरैना जिले के विकासखंड सबलगढ़ में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्‍द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्‍द्र संचालित हैं? जिला अस्पताल सहित उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा विशेषज्ञों, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के कुल कितने पद स्वीकृत है? कितने भरे है एवं कौन-कौन से पद कब से रिक्त है? रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा? कितने स्वास्थ्य केन्‍द्र चिकित्सक विहीन है? स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी दें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जनवरी 2024 की स्थिति में चिकित्सकों के कुल 9355 पद स्वीकृत हैं एवं 5902 भरे हुए हैं। भरे हुए पदों में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के 1631 एवं द्वितीय श्रेणी के 4271 चिकित्सक हैं। विगत दो वर्षों में की गई नियुक्तियों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। पदस्थापना के उपरांत नौकरी छोड़ने के संदर्भ में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2023 में चयनित एक चिकित्सक द्वारा अन्य विभाग में चयन हो जाने पर सेवा से त्याग-पत्र दिया गया है जो शासन के आदेश दिनांक 19.01.2024 के द्वारा स्वीकृत किया गया है।                                                 (ग) जी नहीं, उपलब्ध नियमित, पी.जी. बंधपत्र, एम.बी.बी.एस. बंधपत्र एवं एन.एच.एम संविदा चिकित्सकों के माध्यम से आमजन को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है। पदपूर्ति विभाग की निरंतर प्रक्रिया है, चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है, इसके अतिरिक्त नर्सिंग संवर्ग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। (घ) श्योपुर जिले में 105 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मुरैना जिले के विकासखण्ड सबलगढ़ अंतर्गत 25 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। पदपूर्ति विभाग की निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। कोई स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन नहीं है, स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक के अधिकांश पद भरे हुये है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पायलट प्रोजेक्ट की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

38. ( क्र. 801 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा सरकारी मिडिल स्कूलों में परीक्षा के लिए ई-मेल द्वारा प्रश्‍न पत्र भेज कर वहीं पर प्रिंट आउट देकर छात्रों को देने का पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया है? (ख) यदि हां तो विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में कौन-कौन से ऐसे सरकारी मिडिल स्कूल हैं जिनमें उपरोक्त पायलट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए कम्‍प्‍यूटर और प्रिंटर उपलब्ध हैं? (ग) जिन स्कूलों में कम्‍प्‍यूटर और प्रिंटर नहीं है इनमें किस दिनांक तक व्यवस्था की जा सकेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जिन विद्यालयों में कम्‍प्‍यूटर एवं प्रिंटर की व्‍यवस्‍था होती है, उन्‍हीं को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय का चयन किया जाता है।

परिशिष्ट - "पचास"

सी.एम. राइज स्कूल खोलना

[स्कूल शिक्षा]

39. ( क्र. 803 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत किन-किन स्थानों पर सी.एम. राइज स्कूल खोले गए हैं? (ख) उपरोक्त में से अलग-अलग कितने-कितने छात्रों को वर्तमान सत्र में प्रवेश देने का लक्ष्य रखा गया था और कितने-कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया? (ग) यदि लक्ष्य से कम छात्रों को प्रवेश दिया गया तो इसका क्या कारण है? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार खोले गए सी.एम. राइज स्कूलों में से कितने स्कूल ऐसे हैं जिसमें प्रश्‍न दिनांक तक भवन बनाने के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है? (ङ) उपरोक्त में से कितने सी.एम. राइज स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रयोगशाला, फर्नीचर, खेलकूद सामग्री की कमी है? (च) क्या यह सच है सी.एम. राइज स्कूलों के विद्यार्थियों को नि:शुल्क साइकिल वितरण नहीं की जाती है यदि हां तो शासन के सी.एम. राइज स्कूलों के विद्यार्थियों को तत्काल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई करेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शास. मॉडल उ.मा.वि. पुष्पराजगढ़ को सी.एम. राइज विद्यालय के रूप में संचालित किया जा रहा है। (ख) शास. मॉडल उ.मा.वि. पुष्पराजगढ़ में 550 विद्यार्थियों के प्रवेश का लक्ष्य था जिसके विरूद्ध 513 विद्यार्थियों ने ही प्रवेश लिया। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                                (घ) उत्तरांश (क) अनुसार विद्यालय के भवन निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) शास. मॉडल उ.मा.वि. पुष्पराजगढ़ में प्रयोगशाला, फर्नीचर एवं खेलकूद सामग्री पर्याप्त उपलब्ध होने से जानकारी निरंक। (च) जी हां, परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निविदा की प्रक्रिया की गई है।

आरक्षित वर्ग के पदों को अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाना

[चिकित्सा शिक्षा]

40. ( क्र. 804 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा पत्र क्रमांक 894/स्था/ राज/2022 भोपाल दिनांक 20/10/2022 विषय-पदोन्‍नति पर रोक संबंधित पत्र की प्रति उपलब्ध करवाएं। (ख) कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा पत्र क्रमांक 396/स्था/राज/2022 भोपाल दिनांक 18/04/2022 की प्रति उपलब्ध करवाएं। (ग) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल पत्र क्रमांक 29061-69 दिनांक 04/09/2021 द्वारा गठित जांच समिति के आदेश क्रमांक 4840-48/ एम.सी./4/ राज/2019 दिनांक 22/10/2019 की प्रति देवें। (घ) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल पत्र क्रमांक 6543-53/एम.सी./4/राज/2021 दिनांक 09/12/2021 जांच-प्रतिवेदन की प्रति देवें। (ङ) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल पत्र क्रमांक 875-76/एम.सी./13/2021 दिनांक 19/02/2021 जांच प्रतिवेदन, विषय - संस्था के आरक्षण रोस्टर में चिकित्सा शिक्षकों के आमेलन की जांच के संबंध में जांच प्रतिवेदन, जिसमें जांच समिति के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर है, जाँच प्रतिवेदन की प्रति देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।                                                         (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है।

खसरा पंजी में नामांतरण

[राजस्व]

41. ( क्र. 807 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                             (क) क्या खरगोन जिले की बड़वाह तहसील के ग्राम मोयदा की खसरा नं.18.26 एकड़ भूमि दिनांक-08/09/1936 एवं खसरा क्रं.16 रकबा 5.80 एकड़ भूमि दिनांक-28/09/1937 को क्रय किए जाने पर दगडू आ. मेहकाल तेली नि. बड़वाह का खसरा पंजी में नाम दर्ज कर उनमें वारिस नारायण एवं हरलाल आ. दगडू का नाम भी खसरा-पंजी में दर्ज किया, लेकिन उनकी मृत्यु होने पर उनके वारिसों का नाम प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी दर्ज नहीं किया? (ख) यदि हां तो दगडू आ. मेहकाल का नाम एवं नारायण, हरलाल आ. दगडू का नाम खसरा-पंजी में किस-किस वर्ष में दर्ज किया गया। नारायण, हरलाल द्वारा विक्रय की गई भूमि दिनांक-24/09/1968 पर मांगीलाल व हुकमा का नाम तथा नारायण एवं हरलाल की मृत्यु पर उनके वारिसों का नाम किन कारणों से खसरा पंजी में प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी दर्ज नहीं किया गया। (ग) ग्राम मोयदा की किस-किस वर्ष की खसरा-पंजी एवं मिसल-बंदोबस्त जिला अभिलेखागार खरगोन, तहसील अभिलेखागार बड़वाह, से उपलब्ध है, किस वर्ष से आनलाईन उपलब्ध है, वर्ष 2023 की खसरा-पंजी में किस ग्राम के निवासी किस किसान के नाम पर किस खसरा-नंबर का कितना रकबा भू-स्वामी हक पर दर्ज है। (घ) खसरा-पंजी में नारायण एवं हरलाल का नाम काटा जाकर उनके वारिसों का नाम कब तक दर्ज किया जाएगा, मांगीलाल एवं छोटू आ.हुकमा का नाम कब तक दर्ज किया जाएगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) खरगोन जिले के बड़वाह वनमण्‍डल के वनग्राम मोयदा को मध्‍य भारत फॉरेस्‍ट एक्‍ट 1950 की धारा 20 के तहत फॉरेस्‍ट एण्‍ड ट्रायबल वेल फेयर डिपार्टमेंट ग्‍वालियर की अधिसूचना क्रमांक 1623/एक्‍स-एफ/114 (54) दिनांक 09.10.1954 राजपत्र दिनांक 21.10.1954 से वनखण्‍ड मैन विन्‍ध्‍य को आरक्षित वन घोषित किया गया है। वनभूमियों के रजिस्‍ट्री एवं नामांतरण रोक प्रभावशील है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। (ग) वन ग्राम मोयदा तहसील बड़वाह की खसरा पंजी वर्ष 1965 से वर्ष 2014-15 तक वन विभाग द्वारा तैयार की गयी है जो जिला राजस्‍व अभिलेखागार में उपलब्‍ध है। ग्राम मोयदा की खसरा पंजी एम.पी. भू-पोर्टल पर आनलॉइन प्रदर्शित है। (घ) जानकारी निरंक है।

अतिथि शिक्षक महापंचायत में घोषणाएं

[स्कूल शिक्षा]

42. ( क्र. 812 ) श्रीमती निर्मला सप्रे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिनांक 2, सितम्बर 2023 को आयोजित अतिथि शिक्षक महापंचायत में अतिथि शिक्षकों के हित में कुछ घोषणाएं की थी कि अब अतिथि शिक्षकों के साथ महीनों के लिए नहीं, बल्कि साल भर के लिए अनुबंध होगा, महीने की निश्चित तारीख को मानदेय मिलने की व्यवस्था की जाएगा, अतिथि शिक्षकों को अब शिक्षकों की भर्ती में 25 के बजाय 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्तर हां है तो विभाग द्वारा उक्त घोषणा के क्रम में अब तक किस-किस स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है, कौन-कौन सी घोषणा पूर्ण हो चुकी है, कितनी शेष है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट पर है।

पर्यटन विभाग की योजना

[पर्यटन]

43. ( क्र. 816 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा क्या कोई योजना प्रस्तावित है? (ख) यदि हाँ तो क्या-क्या? विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावे। यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या पर्यटन विभाग द्वारा विकास के लिये कोई राशि आवंटित की गई है? यदि हाँ तो कितनी? यदि नहीं तो क्यों कारण बताएं?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) 1. श्‍योपुर किले को पर्यटन नीति के तहत निजी निवेश के माध्‍यम से लीज हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है तथा भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। 2. ग्राम टिकटोली में ग्रामीण पर्यटन अंतर्गत पर्यटकों को क्षेत्र की ग्रामीण संस्‍कृति, आरामदायक आवास, स्‍थानिय व्‍यंजन, शिल्‍प एवं लोक कलाओं का अनुभव कराया जाता है। 3. इस आयोजन के माध्‍यम से कूनो राष्‍ट्रीय उद्यान के प्रचार-प्रसार के साथ पर्यावरण, पर्यटन व वन्यजीव से लेकर चीता सरंक्षण के उद्देश्‍य को सार्थक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे श्‍योपुर क्षेत्र के पर्यटन स्‍थलों को विकसित कर उसे प्रदेश एवं देश के पर्यटन मानचित्र पर स्‍थापित किया जा सके, ताकि पर्यटन से क्षेत्र का सामाजिक तथा आर्थिक विकास एवं जनभागीदारी के माध्‍यम से रोजगार सृजन किया जा सके। इसके अतिरिक्त कूनो फॉरेस्‍ट फेस्टिवल के आयोजन एवं टेंट सिटी की स्‍थापना से उस पर्यटन क्षेत्र का समुचित प्रचार-प्रसार कर देशी तथा विदेशी पर्यटकों को पर्यटक स्‍थलों के बारे में विस्‍तृत जानकारी प्रदान की जाकर और अधिक से अधिक पर्यटकों को मध्यप्रदेश में भ्रमण हेतु आकर्षित किया जा सके। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार।

मंदिरों का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

44. ( क्र. 818 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर जिले के अन्तर्गत प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों/मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं रख-रखाव हेतु शासन द्वारा कोई राशि प्रदाय की गई है? यदि हाँ तो कौन-कौन से स्थान को कितनी-कितनी धन राशि, कब-कब प्रदाय की गई विस्तृत जानकारी से अवगत कराएं? (ख) यदि नहीं तो क्यों कारण बताएं? कब तक स्वीकृत कर प्रदाय की जावेगी?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) शासन संधारित मंदिरों को राशि स्‍वीकृत की जाती है। शेष प्रश्‍न का प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (ख) संभागीय आयुक्‍त के माध्‍यम से नियमानुसार प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर परीक्षणोपंरात विभाग द्वारा स्‍वीकृति जारी की जाती है। शेष प्रश्‍न का प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

निजी अस्पतालों को दिये गये भुगतान की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

45. ( क्र. 827 ) श्री महेश परमार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 से बैठक दिनांक तक म.प्र. में कितने निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है? जोड़ने के उपरांत कितनी-कितनी राशि वर्ष 2019 से बैठक दिनांक तक भुगतान की गई है? विवरण दें। (ख) क्या इंदौर के नामी निजी अस्पतालों के खिलाफ जांच रिपोर्ट के आधार पर एफ.आई.आर. कराई गई है? यदि हाँ, तो वित्तीय फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पतालों की सूची देते हुए, एफ.आई.आर. सूची उपलब्ध करावें? (ग) वर्ष 2019 से बैठक दिनांक तक कितनी शिकायतें सरकार के पास पहुंची है तथा किन-किन प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यकॉल में आयुष्मान योजना के अन्तर्गत वित्तीय अनियमितता सामने आई है? जांच रिपोर्ट के साथ दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही का विवरण देवें? (घ) क्या आयुष्मान योजना के अन्तर्गत 620 अस्पतालों को 03 साल में (2019 से 2022) 1048 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है? इनमें से कितने अस्पताल जांच के घेरे में आये हैं और अब तक क्या कार्यवाही हुई है? (ड.) उज्जैन जिले में उपरोक्त अवधि में कितने हॉस्पिटलों में आयुष्मान योजना के अन्तर्गत वित्तीय अनियमिततायें पाई गई? अनियमितता करने वाले दोषियों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही कि गई है?
उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी नही। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्ष 2019 से बैठक दिनांक तक विभिन्न माध्यमों से (पी.एम.ओ. एवं सी.एम.ओ. एवं सी.एस. मॉनिट, कॉल सेंटर, हितग्राही द्वारा की गई लिखित शिकायतें तथा सी.पी.जी.आर.एम.एस., सी.जी.आर.एम.एस., सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल माध्यम द्वारा) कुल 27303 शिकायतें सरकार के पास पहुंची है। किन-किन प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यकाल में आयुष्मान योजनांतर्गत वित्तीय अनियमितता सामने आई है, ऐसी कोई जांच रिपोर्ट नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) 620 चिकित्सालयों की सूची उपलब्ध नहीं है। 03 साल (2019-2022) तक निजी चिकित्सालयों को राशि रू. 17,99,31,25,887.67/- का भुगतान किया गया। शेष  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

 

 

क्रय नियमों से हटकर खरीददारी करने पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

46. ( क्र. 857 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार के लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित शासकीय अस्पतालों में विगत 05 वर्षों में सिटी स्कैन मशीन मरीजों के उपचार हेतु खरीदी की गई तो कहां से कितनी लागत से किन कंपनी द्वारा खरीदी? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार खरीदी गई सिटी स्कैन मशीनों को क्या किसी सिविल कान्‍स्‍ट्रैक्‍शन  कंपनी के माध्यम से खरीदी गई? खरीदी के पूर्व किन प्रक्रियाओं का पालन कर कार्यादेश इस कंपनी को दिये गये, का विवरण देवें? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार सिटी स्‍कैन मशीन की गुणवत्ता एवं इनके सुधार बावत् क्या अनुबंध किये गये? कितनी मशीने वर्तमान में उपयोग लायक है एवं कितनी बंद है, की जानकारी प्रदेश के अस्पतालों की देवें? (घ) प्रश्‍नांश (क) की मशीने क्रय नियमों का पालन कर नहीं खरीदी गई व्यक्तिगत हितपूर्ति हेतु अधिकारियों एवं विभाग के जिम्मेदार लोगों ने सांठ-गांठ कर ऐसी कंपनी से क्रय की गई जिसके ऊपर जांच लंबित है तो क्‍या इस नियम विरूद्ध क्रय नियमों से हटकर खरीदी पर जांच के आदेश देंगे? यदि हां तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. द्वारा खुली निविदा प्रक्रिया के तहत् PPP मोड के माध्यम से सिटी स्कैन सेवाओं हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसके अंतर्गत चयनित सेवा प्रदायकर्ता फर्म द्वारा प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों के उपचार हेतु सिटी स्कैन मशीनें इंस्टॉल कर प्रति स्कैन हेतु अनुमोदित दर के माध्यम से सेवाऐं प्रदाय की जा रही हैंजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी नहीं, सिटी स्कैन सेवाओं हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. द्वारा खुली निविदा के माध्यम से प्रतिभागी फर्मों की तकनीकी बिड का मूल्यांकन उपरांत दस्तावेज निविदा अनुरूप पाये जाने पर, पात्र निविदाकारों की वित्तीय बिड खोली जाती है, जिसमें सफल एल-1 निविदाकार की अनुमोदित दर पर फर्म को Notification of Award जारी कर अनुबंध निष्पादित किया जाता है। तदोपरांत निष्पादित दर अनुबंध अनुसार मांगकर्ता विभाग द्वारा फर्म को क्रयादेश जारी किए जाते हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।                                        (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। वर्तमान में उपयोग की जाने वाली सिटी स्कैन मशीनों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (ख) अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है

 

 

 

नहर निर्माण के कार्य को पूरा कराया जाना

[जल संसाधन]

47. ( क्र. 858 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में विगत पांच वर्षों में कितने नहरों का निर्माण कितनी-कितनी लागत से किन-किन संविदाकारों को किन शर्तों पर कार्यादेश जारी कर कार्य कराये गये अनुबंध अनुसार कार्य की भौतिक स्थिति क्या है अगर कार्य समय पर प्रारंभ कर पूरे नहीं कराये गये तो उस पर किन-किन के ऊपर कौन-कौन सी कार्यवाही कब-कब प्रस्तावित की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्य में भलुहा, मोहरवा, माइनर नहर के निर्माण बावत् कार्यादेश कब किन संविदाकार को किस शर्त पर जारी किये गये की प्रति देते हुये बतावे कि कार्य की भौतिक स्थिति क्या है अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या थी? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में भलुहा माईनर जो मोहरबा तक हो चुकी है उसके आगे के निर्माण का कार्य किन कारणों से बंद पड़ा है जिसकी वजह से पानी किसानों के खेतों में जाकर फसल का नुकसान करता है? यह अगर, यह कार्य आगे स्वीकृत नहीं है तो इसे स्वीकृत कर कार्यादेश जारी कराये जाने बावत् क्या निर्देश देंगे जिससे किसानों को पानी के कारण हो रही फसल की नुकसानी से बचाया जा सके। जबकि इसके संबंध में मुख्य अभियंता गंगा कछार को किसानों द्वारा कई बार आवेदन पत्र दिया गया लेकिन कार्यवाही आज भी अपेक्षित है क्यों कारण सहित बतायें? (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार स्वीकृत नहरों के कार्य अनुबंध एवं कार्यादेश के पालन नहीं कराये जा रहे कार्य गुणवत्ताहीन एवं अनुबंध से हटकर हुये, इन सब अनियमितताओं के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है उन पर क्या कार्यवाही करेंगे बतावें अगर नहीं तो क्यों एवं अधूरे कार्यों को पूरा कराने बावत् क्या निर्देश जारी करेंगे बतावें अगर नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में कार्यादेश जारी करने की प्रथा नहीं है। अनुबंध करना ही कार्यादेश माना जाता है। जो कार्य समय से पूरे नहीं हुए हैं उनकी जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। किसी अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही करने की स्थिति नहीं होना प्रतिवेदित है। (ख) भलुहा एवं मोहरवा माइनर नहर का निर्माण कार्य संविदाकार मेसर्स बानको कंस्‍ट्रक्‍शन कंपनी ग्‍वालियर को अनुबंध क्रमांक-4 का 2007-08 दिनांक 12.07.2007 के द्वारा अनुबंध में निहित शर्तों के अनुसार आवंटित किया जाना एवं उक्‍त नहरों का निर्माण कार्य दिनांक 30.06.2016 को पूर्ण कर लिया जाना प्रतिवेदित है। (ग) भलुहा माइनर का निर्माण कार्य स्वीकृत एलाइनमेंट के अनुसार पूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है। माइनर नहर का टेल नदी/नाले तक नहीं होने से कभी-कभी किसानों द्वारा नहर में अनियंत्रित जल प्रवाह कर लिए जाने से किसानों के खेतों में पानी भरने की समस्‍या उत्‍पन्‍न होती है, जिसे किसानों द्वारा नाली बनाकर समीप स्थित नाले में प्रवाहित कर दिया जाता है। स्‍वीकृत एलाइनमेंट नदी नाले तक नहीं होने के कारण भू-अर्जन भी नहीं किया गया है। जिससे नहर का निर्माण कार्य भी नहीं कराया गया। बाणसागर परियोजना यूनिट-2 की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति में पुरवा नहर के शेष निर्माण कार्य हेतु कोई राशि स्‍वीकृत नहीं है। (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार स्‍वीकृत नहरों के निर्माण कार्य अनुबंध एवं कार्यादेश के अनुसार कराए गए कार्यों की गुणवत्‍ता की जांच समय-समय पर गुण-नियंत्रण इकाई द्वारा कराई जाकर विभागीय मापदण्‍डों के अनुसार पाया जाना एवं निर्माण कार्य में कोई अनियमितता नहीं पाया जाना प्रतिवेदित है। अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने तथा कार्यवाही करने का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। बाणसागर परियोजना (यूनिट-2) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति में पुरवा नहर के निर्माण कार्य हेतु कोई भी राशि स्‍वीकृत नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "इक्‍यावन"

अनुबंधित वाहनों की जानकारी

[परिवहन]

48. ( क्र. 866 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) कार्यालय कलेक्‍टर बालाघाट के अधीनस्‍थ समस्‍त विभागों में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस विभाग में कुल कितने वाहन अनुबंधित हुए? समस्‍त वाहनों के आर.सी. बुक, फिटनेस सर्टिफिकेट, टैक्‍स परमिट फाईल अनुबंधित आदेश के दस्‍तावेज उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कुल कितने वाहन टैक्‍स परमिट हैं, कितने वाहन प्रायवेट ट्रांसपोर्ट या स्‍वामित्‍व के हैं, वाहन मालिक के नाम सहित यह बतायें कि उक्‍त वाहनों को किस कार्य हेतु किस अधिकारी द्वारा किस कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा है? (ग) उपरोक्‍त वाहनों में प्रत्‍येक वाहनों पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की जा रही है? प्रत्‍येक वाहन की लॉगबुक के दस्‍तावेज भी दिनांकवार बतायें। यदि लॉगबुक तैयार नहीं की गई क्‍यों? (घ) क्‍या यह सही है कि वर्ष 2019 के पश्‍चात रजिस्‍टर्ड वाहनों का अनुबंध किया जाना वर्जित है? यदि हां तो बतायें कि उक्‍त वर्ष के पूर्व के वाहनों को क्‍यों अनुबंधित किया जा रहा है व जिम्‍मेदार विभागीय कर्मचारी पर दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित वाहन प्रायवेट ट्रांसपोर्ट एवं स्‍वामित्‍व के सभी वाहन टैक्‍सी परमिट के है जिनका उपयोग शासकीय कार्य हेतु किया जा रहा है। वाहन मालिक के नाम की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वाहनों पर व्‍यय राशि एवं लॉग बुक की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

निजी आराजी से अवैध कब्‍जा हटाने का मामला

[राजस्व]

49. ( क्र. 883 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या ग्राम बरहना तहसील कोठी जिला सतना में खसरा नं. 15/1 रकबा 0.111, 15/2 रकबा 0.111 एवं 15/3 रकबा 0.112 हेक्‍टे. उमाशंकर तिवारी पिता राम बदन तिवारी वगैरह के नाम पुस्‍तैनी जमीन है? (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हां तो क्‍या उक्‍त जमीन पर कल्‍लू यादव एवं ददन कुशवाहा द्वारा अवैध कब्‍जा किया गया है, जिसमें तहसीलदार तहसील कोठी द्वारा अवैध कब्‍जा खाली कराने हेतु प्रकरण क्र. 27/ए/70/2017-18 आदेश दिनांक 17.11.2020 को 7 दिवस के अंदर अवैध कब्‍जा हटवाकर संबंधित को कब्‍जा दिलवाने हेतु आदेशित किया गया था? (ग) प्रश्‍नांश (ख) यदि हां है तो तहसीलदार द्वारा जारी आदेश का पालन प्रश्‍न दिनांक तक क्‍यों नहीं कराया गया, जबकि सीमांकन प्र.क्र. 11/अ-12/2016-17 आदेश दिनांक 25.05.2017 एवं प्रतिवेदन पी.-1 दिनांक 10.05.2017 एवं पटवारी प्रतिवेदन पंचनामा दिनांक 16.09.2020 को खाली कराने हेतु आदेशित किया गया था? तहसीलदार न्‍यायालय के आदेश की अवमानना के लिए उत्‍तरदायियों पर क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं? प्रश्‍न दिनांक तक अवैध कब्‍जा खाली कराकर भूमि स्‍वामी को कब्‍जा क्‍यों नहीं दिलाया गया? कब्‍जा कब तक दिलाया जावेगा समय-सीमा बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित अवैध कब्‍जाधारियों पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्‍यों? कब तक कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) रा.प्र.क्र. 0027/अ-70/2017-18 आदेश दिनांक 17-11-2020 का पालन मौके से तहसीलदार तहसील कोठी एवं राजस्‍व निरीक्षक कोठी व पटवारी हल्‍क बरहना व कब्‍जेदार की उपस्थिति में 24-01-2024 को आवेदक को आवेदित भूमि का कब्‍जा दिलाया जा चुका है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता। (घ) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित अवैध कब्‍जाधारियों से वापस कब्‍जा दिलाकर आवेदक उमाशंकर तिवारी को दिलाया जा चुका है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता।

चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

50. ( क्र. 892 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौंसर विधानसभा क्षेत्र के शासकीय अस्पतालों में प्रश्‍न दिनांक तक कितने एलोपैथिक डॉक्टर पदस्थ है तथा कितने पद रिक्त हैं? (ख) किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने  चिकित्सक के पद रिक्त हैं? (ग) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर किस दिनांक तक चिकित्सक को पदस्थ किया जाएगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बावन"

जनप्रतिनिधि के पत्र पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

51. ( क्र. 897 ) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बालाघाट जिले के बैहर के एक जनप्रतिनिधि ने अपने पत्र दिनांक 19/09/23 द्वारा मंडला स्थित जिला चिकित्‍सालय में स्‍टोर कीपर द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्‍टाचार व शासन की नीतियों को ताक में रखकर कार्यवाही करने की शिकायत जिला कलेक्‍टर मंडला को की थी? यदि हां तो आज दिनांक तक पत्र पर क्‍या कार्यवाही की गयी? (ख) यदि हां तो उक्‍त मामले में जिम्‍मेदार अधिकारियों द्वारा अब तक क्‍या कार्यवाही की गयी? बताएं। (ग) क्‍या उक्‍त प्रकरण के संज्ञान में आने पर कोई जांच समिति गठित की गयी है यदि हां तो उस समिति द्वारा जांच उपरांत दिए गए निर्णय एवं उन निर्णयों पर शासन पर की गयी कार्यवाही से अवगत करावें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। कलेक्टर, जिला मण्डला को शिकायती पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर, जिला मण्डला ने प्राप्त शिकायती पत्र जांच हेतु, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला को दिनांक 19.09.2023 द्वारा प्रेषित किया तत्पश्चात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला ने उनके ज्ञाप क्रमांक 4661/दिनांक 06.10.2023 द्वारा जांच दल का गठन किया जाकर प्रकरण की बिन्दुवार जांच करवाई गई। जांच समिति द्वारा प्रकरण की बिन्दुवार जांच पूर्ण कर, जांच प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला को प्रस्तुत किया तत्पश्चात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला ने जांच प्रतिवेदन उनके ज्ञाप क्रमांक 7626/दिनांक 27.12.2023 द्वारा कलेक्टर, जिला मण्डला को प्रेषित कर लेख किया कि जांच समिति के अनुसार जिला चिकित्सालय मण्डला के भण्डार में कोई गंभीर अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है विगत वर्षों से निरंतर कार्यालय की ऑडिट (केन्द्रीय/महालेखाकार कार्यालय) से संपादित हो रही है जिससे क्रय से संबंधित कोई गंभीर वित्तीय अनियमितता का लेख नहीं है का लेख कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला ने प्रकरण नस्तिबद्ध करने की अनुशंसा की गई, जांच प्रतिवेदन कलेक्टर, मण्डला के अधीन निर्णय हेतु विचाराधीन है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला द्वारा कलेक्टर, जिला मण्डला को प्रेषित जांच प्रतिवेदन पत्र दिनांक 27.12.2023 की प्रति से माननीय पूर्व विधायक श्री भगतसिंह नेताम, 108 बैहर बालाघाट, मध्यप्रदेश को भी अवगत कराया गया। (ख) एवं (ग) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार।

सी.एम. राइज स्कूल की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

52. ( क्र. 917 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) सी.एम. राइज स्कूल क्या है? इन्हें खोलने के क्या नियम, प्राथमिकताएं हैं, नियमों की छायाप्रति देवें एवं तीनों चरणों में मध्यप्रदेश के किन-किन जिलों में कहां-कहां पर सी.एम. राइज स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई सूची देवें? (ख) कटनी जिला अंतर्गत विधानसभावार कहां-कहां पर किन नियमों प्राथमिकताओं के तहत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरणों में कब-कब सी.एम. राइस स्कूल स्वीकृत किए गए? बिंदुवार सूची देवें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार विधानसभवार चयनित सी.एम. राइज विद्यालयों की संख्या में असमानता के क्या कारण है असमानता को दूर करते हुए क्या शासन बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र की कस्बा बस्तियों स्लीमनाबाद एवं बिलहरी में शीघ्र सी.एम. राइज विद्यालय खोलेगा? उत्तर में यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? (घ) कटनी जिला अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जो स्वयं के भवनों में संचालित नहीं हो रहे तथा ऐसे कौन-कौन से हाई स्कूल शिक्षक विहीन है सूची देवें एवं इस स्थिति में सुधार किस प्रकार से कब तक होगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सी.एम. राइज स्कूल प्रारंभ करने संबंधित निर्देश  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-एक पर है। सी.एम. राइज योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में होना है, जिसके तहत प्रश्‍न दिनांक तक स्वीकृत विद्यालयों की सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-दो पर है। (ख) कटनी जिला अंतर्गत स्वीकृत सी.एम. राइज विद्यालयों की सूची पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-तीन पर है। (ग) सी.एम. राइज विद्यालयों का चयन निर्धारित मापदण्डों के तहत किया जाने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) कटनी जिला अंतर्गत स्वयं के भवन में संचालित नहीं होने वाले हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-चार एवं शिक्षक विहीन हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-पाँच पर है। नवीन हाई/ हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर है, स्कूलों में रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत प्रक्रिया है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पर्यटन स्थलों का विकास

[पर्यटन]

53. ( क्र. 918 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध 232 ईसा पूर्व रूपनाथ धाम में सम्राट अशोक का शिलालेख एवं एक प्राचीन शिव मंदिर एवं पंचलिंगी शिव प्रतिमा, 03 कुंड तथा प्राकृतिक पानी का झरना है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्तर में यदि हां तो विभाग इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु क्या कोई कार्य योजना बनाएगा यदि हां तो किस प्रकार से कब तक? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अन्य पर्यटन स्थलों में गुप्तकालीन 5वीं शताब्दी के प्राचीन तिगवां मंदिर वसुधा वॉटरफॉल एवं प्राचीन ऐतिहासिक राजा कर्ण की राजधानी पुस्पावती नगरी 945 ईशा पूर्व, बिलहरी ग्राम की प्राचीन 85 मंदिर, 13 बावड़ी, कल्चुरी वंश का 10वीं शताब्दी का अभिलेख अन्य धरोहरों, बड़गांव का प्राचीन देवी मंदिर केन नदी के उद्गम स्थल आदि पर्यटन स्थलों को विकसित कर पर्यटन नक्शे में शामिल करेगा? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्तर में यदि हां तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार। (घ) प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

 

परिवहन विस्‍तार केन्‍द्र प्रारंभ किया जाना

[परिवहन]

54. ( क्र. 928 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गरोठ विधानसभा क्षेत्र पर अतिरिक्त परिवहन विस्तार केन्‍द्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हाँ, तो क्या वहाँ उक्त विस्तार केन्‍द्र प्रारम्भ हो चुका है? यदि नहीं तो कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : जी नही। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शांतिधाम की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना

[राजस्व]

55. ( क्र. 935 ) श्री सुरेश राजे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील के ग्राम मागरोल में कितने शांतिधाम (शमशान) हैं जिनकी भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर शांतिधाम की भूमि पर कब्ज़ा किया है? इन शांतिधामों की भूमि से अतिक्रमण अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? यह अतिक्रमण कब तक हटाया जायेगा? यदि नहीं तो कारण बतावेंl (ख) जनता की निरंतर मांग के बाद भी ग्राम मागरोल के सर्वे क्रमांक 1103 रकबा 0-070 जो शासकीय शमशान है एवं सर्वे क्रमांक 1109 रकबा 0-050 जो शासकीय नाला है जिसका उपयोग रास्ते के रूप में शांतिधाम तक आने-जाने के लिए किया जाता है उक्त दोनों भूमि से अतिक्रमण जनता की मांग व जनहित में अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? इसे कब तक हटाया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील के ग्राम मांगरोल में कुल 8 शांतिधाम है जिनमें से एक शांतिधाम सर्वे क्रमांक 1103 रकवा 0.070 नोईयत मरघट के कुछ अंश भाग पर अतिक्रमण होने से न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1/अ-68/2021-22 आदेश दिनांक 30.07.2021 से बेदखली आदेश जारी किया। वर्तमान में सिविल जेल की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता। (ख) ग्राम मांगरोल की भूमि सर्वे क्रमांक 1103 रकवा 0.070 नोईयत मरघट शासकीय अभिलेख में दर्ज होकर ग्राम आबादी से लगा हुआ है एवं 3 तरफ से आबादी बसाहट से घिरा हुआ है। उक्त मरघट के लिये आमरास्ता शासकीय अभिलेख में दर्ज नहीं है। उक्त मरघट के दोनों तरफ 2 अन्य मरघट 300 मीटर की दूरी पर स्थित होने से ग्रामवासियों द्वारा अन्य मरघट का अधिक उपयोग किया जाता है। भूमि सर्वे क्रमांक 1109 रकवा 0.050 नोईयत नाली शासकीय अभिलेख में दर्ज है किन्तु इस नाली का उपयोग कभी भी आमरास्ते के लिये नहीं किया गया है। उक्त भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अस्थाई अतिक्रमण किया गया है जिसके संबंध में न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 4/अ-68/2021-22, 6/अ-68/2021-22 आदेश दिनांक 30.07.2021 से अतिक्रामकों को बेदखल किया गया। वर्तमान में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सबलगढ़ के प्रकरण क्रमांक आर.सी.एस.ए. 90/2021 आदेश दिनांक 17.12.2021 से ''उक्त भूमि पर निर्मित बाउन्ड्रीवाल न स्वयं तोड़ेंगे ना ही किसी से तुड़वायेंगे'' सबंधी आदेश दिया है, जिसमें आगामी पेशी दिनांक 01.02.2024 नियत होकर न्‍यायाधीन है।

निर्माण कार्यों की जानकारी

[जल संसाधन]

56. ( क्र. 938 ) श्री सुरेश राजे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग ग्वालियर के अधीन संभाग एवं उप-संभागों में किस-किस संभाग में सहायक यंत्री को कार्यपालन यंत्री के रिक्त पद का प्रभार दिया गया है? किस-किस उप संभाग में उपयंत्री को सहायक यंत्री के रिक्त पद का प्रभार दिया गया है? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या सीनियर अधिकारियों को नजर अंदाज कर जूनियर अधिकारियों को प्रभार सौंपा गया? यदि हाँ तो क्या कारण है? ऐसे अधिकारी जिनकी विभागीय जांच जारी है उन्हें भी वरिष्ठ पद पर प्रभार दिया है? उनके नाम प्रभार सहित बतावें। (ख) जल संसाधन विभाग ग्वालियर एवं डबरा को विभिन्न मदों में निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2021-22 से 2023-24 में प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? मदवार बतावें तथा प्राप्त राशि के विरूद्ध वर्षवार स्वीकृत प्रत्येक निर्माण कार्य की लागत तथा प्रश्‍न दिनांक तक व्यय राशि सहित कार्य की वर्तमान स्थिति बतावें। (ग) विकासखण्‍ड डबरा, भितरवार, घाटीगांव एवं मुरार जिला ग्वालियर क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग के अधीन कितने-कितने हेक्टेयर के किस-किस स्थान पर तालाब हैं? वर्ष 2021-22 से 2023-2024 में किस तालाब का जीर्णोद्धार, गहरीकरण कार्य कितनी राशि से करवाया गया? वर्षवार पृथक-पृथक स्थिति बतावें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) प्रभारी कार्यपालन यंत्रि‍यों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। प्रभारी सहायक यंत्रि‍यों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' में दर्शित स.क्र.-2 के अनुसार उपयंत्रियों को वरिष्‍ठता को नजर अंदाज करते हुए तत्‍कालिक वैक‍ल्पिक व्यवस्‍था अंतर्गत पदस्‍थ किया जाना प्रतिवेदित है। प्रभा‍री अधिकारियों में से किसी के भी विरूद्ध कोई विभागीय जाँच प्रकरण होना प्रतिवेदित नहीं है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) विकासखण्‍ड डबरा, भितवार, घाटीगांव एवं मुरार ग्‍वालियर क्षेत्रांतर्गत निर्मित तालाबों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के मध्‍य कराए गए जीर्णोद्धार कार्य एवं व्‍यय राशि का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। विभाग द्वारा तालाब गहरीकरण का कार्य नहीं कराया जाता है।

हॉस्पिटल की मान्यता निरस्त करने

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

57. ( क्र. 944 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी नगर में संचालित संगीता हॉस्पिटल, सरस्वती नेत्र चिकि‍त्सालय, मां रेवा हॉस्पिटल, श्री बालाजी हॉस्पिटल की मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म के साथ जमा किए गए समस्त दस्तावेज एवं निरीक्षण दल के द्वारा किए गए निरीक्षण की जांच रिपोर्ट और हॉस्पिटल को जारी मान्यता प्रमाण-पत्र की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) कमिश्‍नर इंदौर/कलेक्टर बड़वानी के हस्ताक्षर के प्रतिवेदन से यह बतावें की क्या उक्त हॉस्पिटल में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम के अनुसार हॉस्पिटल के चारो ओर आग लगने की स्थिति में फायर फाइटर वाहन के निकलने के लिए खुला स्थान नियमानुसार रिक्त रखा गया है या नहीं? (ग) यदि नहीं रखा गया है तो क्या फायर इंजीनियर के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से फायर एनओसी का प्रमाण-पत्र दिया गया है? यदि हां तो उक्त प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी की गई मान्यता को तत्काल निरस्त किया जाएगा या नहीं? (घ) सीएमएचओ बड़वानी हॉस्पिटल मान्यता आवेदन पत्र में उल्लेखित स्टॉफ की लिस्ट से भौतिक मिलान कर बताएं की क्या वास्तविक रूप में उतने कर्मचारी कार्यरत है? (ड.) सीएमएचओ का निरीक्षण प्रतिवेदन फोटो के साथ देवें जिसमें बताएं की क्या उक्त हॉस्पिटल में एंबुलेंस के प्रवेश और बाहर निकलने के लिए अलग-अलग गेट है या नहीं? यदि नहीं तो क्या ऐसे हॉस्पिटल की मान्यता सीएमएचओ निरस्त करेगी या नहीं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) बड़वानी नगर में संचालित संगीता हॉस्पिटल, सरस्‍वती नेत्र चिकित्‍सालय, मॉ रेवा हॉस्पिटल, श्री बालाजी हॉस्पिटल की मान्‍यता हेतु ऑनलाईन आवेदन फॉर्म के साथ जमा किए गए समस्‍त दस्‍तावेज़ों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। निरीक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण की जांच रिपोर्ट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। हॉस्पिटल को जारी मान्‍यता प्रमाण-पत्र की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।                                                           (ख) नियमानुसार नगरीय विकास एवं आवास विभाग के परिपत्र क्र. 4981/895002/2022/18-/18-3 भोपाल दिनांक 16/12/2022 के अनुसार 'अग्नि सुरक्षा' प्रमाण-पत्र जारी करने का दायित्‍व उक्‍त विभाग का है। संबंधित विभाग द्वारा म.प्र. भूमि विकास नियम के अनुसार उचित परीक्षण उक्‍त विभाग द्वारा की जाती है। लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग का दायित्‍व केवल नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अथवा अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र को दृष्टिगत रखना है जो कि प्रश्‍नांश (क) में वर्णित अस्‍पतालों के पास उपलब्‍ध है। तत्‍संबंध में कमीशनर, इंदौर/कलेक्‍टर बड़वानी के हस्‍ताक्षर के प्रतिवेदन वांछित नहीं है। कार्यालय नगर-पालिक परिषद् बड़वानी द्वारा प्रश्‍नांकित निजी अस्‍पतालों की विधिवत परीक्षण उपरान्‍त फायर फाईटर वाहन हेतु पहुंच मार्ग उपलब्‍ध होने की पुष्टि की गई है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में दिए गए उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। (ड.) मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी, बड़वानी द्वारा किए गए निरीक्षण अनुसार प्रश्‍नांश (क) में वर्णित अस्‍पतालों में एम्‍बुलेंस के प्रवेश और बाहर निकलने के लिए अलग-अलग गेट हैं। फोटो की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

संपूर्ण सहयोग डायग्नोसिस पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

58. ( क्र. 945 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बड़वानी जिले में स्थित संपूर्ण सहयोग डायग्नोसिस सेंटर में सीटी स्कैन और एमआरआई का संचालन एमडी रेडियोलॉजिस्ट की भौतिक उपस्थिति में नहीं होता है? (ख) यदि हां तो किस प्रणाली के माध्यम से सीटी स्कैन और एमआरआई की जाती है और उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है? उस पद्धति का नाम बतावें और उसके संबंध में शासन स्तर से जारी समस्त नीति, नियम, निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ग) क्या सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट जारी करने वाला डॉक्टर जीवित है? यदि हां तो क्या नियमानुसार रिपोर्ट पर उसके बायोमेट्रिक हस्ताक्षर किए जाते हैं या नहीं? हां तो दिसंबर 2023 में जारी रिपोर्ट की समस्त प्रतियां उपलब्‍ध करावें? यदि नहीं तो नियम विरुद्ध संचालित इस सेंटर को कौन संरक्षण दे रहा है? उस अधिकारी का नाम बतावें? (घ) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित नियम का पालन करते हुए अभिलेख संधारित है यदि हां तो दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2024 की अवधि में सेंटर में संधारित रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध कराई जावें यदि नहीं है तो क्या विभाग इस फर्जी सीटी स्कैन और एमआरआई सेंटर को बंद करेगा या नहीं? हां तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। संपूर्ण सहयोग डायग्‍नोसिस सेंटर में सीटी स्‍कैन और एम.आर.आई.का संचालन एम.डी. रेडियोलॉजी की भौतिक उपस्थिति में होता है। (ख) संस्‍था में पदस्‍थ रेडियोलॉजिस्‍ट द्वारा मरीजों की जांच सीटी स्‍कैन और एम.आर.आई. मशीन से की जाती है तथा रिपोर्टिंग का कार्य कम्‍प्‍यूटर में टंकण रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। शासन स्‍तर से म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्‍थापनाएं (रजिस्‍ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम के अनुपालन हेतु जारी नीति निर्देशों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) जी हाँ। म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्‍थापनाएं (रजिस्‍ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम एवं नियम, 1997 (यथासंशोधित) 2021 एवं गर्भधारणपूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 अनुसार सीटी स्‍कैन और एम.आर.आई. रिपोर्ट में बायोमेट्रिक हस्‍ताक्षर किए जाने के नियम नहीं हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। संपूर्ण सहयोग डायग्‍नोसिस सेंटर, बड़वानी द्वारा सीटी स्‍कैन और एम.आर.आई. मरीजों के अभिलेख संबंधी संधारित पंजी में दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्‍बर, 2023 तक अंकित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 

 

नियम वि‍रूद्ध अटैचमेंट पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

59. ( क्र. 966 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस का अटैचमेंट आदेश जारी किया गया है? अटैचमेंट करने वाले अधिकारी का नाम, अटैचमेन्ट होने वाले कर्मचारी का नाम, पद, दिनांक, स्थानवार पृथक-पृथक बताये? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में अटैचमेन्ट के लिए शासन के क्या आदेश है? आदेश की प्रति सहित बताये। (ग) अटैचमेंट की कार्यवाही नियमबद्ध न होने पर किस प्रकार की कार्यवाही का प्रावधान है और अब तक उक्त दिनांक से कितनी शिकायतें नियमबद्ध अटैचमेन्ट न होने की मिली है और उन पर विभाग द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही की गई?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही गुण-दोष के आधार पर की जाती है। निरंक। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आयुष्मान योजना में हेरा फेरी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

60. ( क्र. 969 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुष्मान योजना में गड़बड़ी के कारण इस योजना के लिए ब्लैक लिस्ट किये गये निजी अस्पतालों को फिर से आयुष्मान योजना में शामिल किया जा रहा है? (ख) प्रदेश के किन-किन अस्पतालों को आयुष्मान योजना में गड़बड़ी के कारण ब्लैक लिस्ट किया गया था? इन अस्पतालों द्वारा कितने-कितने रूपये की हेराफेरी की गई थी, प्रत्येक का अलग- अलग विवरण दें? (ग) इन निजी अस्पतालों के बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने के बाद भी फिर से आयुष्मान योजना में शामिल करने का क्या कारण हैं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) आयुष्मान योजना अंतर्गत अनियमितता के कारण "STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR DISCIPINARY PROCEEDING" के अनुसार योजना से असंबद्ध होने के दिनांक से, कम से कम एक वर्ष बाद चिकित्सालय पुनः नवीन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। प्राप्त आवेदनों को, निर्णय हेतु राज्य संबद्धता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। (ख) किसी भी संबंद्ध निजी चिकित्सालय को आयुष्मान योजना अंतर्गत अनियमितता के कारण योजना से ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, इसका "STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR DISCIPINARY PROCEEDING" में कोई प्रावधान नहीं है। चिकित्सालयों को अनियमितता के कारण सबसे बड़े दण्ड के रूप में योजना से असंबद्ध किया गया है। अनियमितता के कारण योजना से असंबद्ध किये गये चिकित्सालयों पर, लगाई गई वित्तीय अर्थदण्ड की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार हैं। (ग) आयुष्मान योजना अंतर्गत अनियमितता के कारण "STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR DISCIPINARY PROCEEDING" के अनुसार असंबद्ध होने के दिनांक से कम से कम एक वर्ष बाद चिकित्सालय पुनः संबद्धता हेतु नवीन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। प्राप्त आवेदनों को, निर्णय हेतु राज्य संबद्धता समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

परिशिष्ट - "तिरेपन"

अनुदान से आयोजित गतिविधियों की जानकारी

[संस्कृति]

61. ( क्र. 974 ) श्री महेश परमार : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 से बैठक दिनांक तक संस्कृति विभाग को शासन ने प्रतिवर्ष कितना बजट दिया है? बजट किन-किन मदों के लिये दिया गया है? संबंधित अभिलेख बतावें। (ख) वर्ष 2019 से बैठक दिनांक तक कालीदास समारोह एवं विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उज्जैन जिले एवं म.प्र. में कौन-कौन सी सांस्कृतिक संस्थाओं को कितना-कितना अनुदान कब-कब, किन-किन गतिविधियों के लिए दिया जा रहा है? (ग) वर्तमान में संस्कृति विभाग से कौन-कौन सी सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्थाएं पंजीयत है? इन संस्थाओं को कौन-कौन सी सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों के लिए अनुदान दिया जाता है? अनुदान दिये जाने के नियम एवं पात्रता की शर्ते क्या है? अभिलेख प्रस्तुत करें। (घ) उज्जैन जिले में वर्ष 2019 से बैठक दिनांक तक कौन-कौन सी संस्थाओं को किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है?                             (ड.) प्रश्‍नांश (घ) के अनुक्रम में इन संस्थाओं द्वारा कौन-कौन से स्थान पर गतिविधियां आयोजित कि गई है? संबंधित गतिविधियों की संकलित निर्देशों की पुस्तिका देते हुए नोडल एजेंसी की जानकारी उपलब्ध करावें। सभी संस्थाओं का उपयोगिता एवं कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) संस्‍कृति विभाग को वर्ष 2019-20 से 2023-24 के लिए बजट प्रावधान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' बजट पुस्तिका अनुसार। (ख) अशासकीय संस्‍थाओं को अनुदान योजनान्‍तर्गत म.प्र. की (उज्‍जैन जिला सहित) अशासकीय संस्‍थाओं को कला-साहित्‍य-सांस्‍कृतिक गति‍विधियों हेतु वर्ष 2019-20 से 2021-22 (वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान का प्रकरण स्‍वीकृति प्रक्रिया अंतर्गत) के लिए जारी किए गए अनुदान राशि की संस्‍थावार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार (ग) प्रदेश में संचालित अशासकीय सांस्‍कृतिक एवं साहित्यिक संस्‍थाओं का संस्‍कृति विभाग के साथ पंजीयन होने का प्रावधान नहीं है। अनुदान हेतु म.प्र. सोसायटी रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत अशासकीय संस्‍थाओं द्वारा प्रस्‍तुत आवेदनों पर विचार किया जाता है। अशासकीय संस्‍थाओं को अनुदान दिये जाने हेतु वर्तमान प्रचलित ''मध्‍यप्रदेश अशासकीय संस्‍था अनुदान नियम, 2021 पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। इन नियमों की कण्डिका क्र. 2 (ख) (एक), (दो), (तीन) एवं कण्डिका क्र. 3 (दो) में निहित उद्देश्‍यों के लिए तथा कंडिका क्र. 14 के प्रावधान अनुरूप अनुदान स्‍वीकृत की प्रक्रिया की जाती है. (घ) उज्‍जैन जिले की संस्‍थाओं को कला साहित्यिक सांस्‍कृतिक गतिविधियों हेतु जारी किए गए अनुदान की संस्‍थावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार (ड.) प्रश्‍नांश (घ) में उल्‍लेखित विस्‍तृत जानकारी संस्‍थाओं से संकलित की जाने का प्रावधान नहीं है। किसी वित्‍तीय वर्ष के लिए संस्‍था को स्‍वीकृत अनुदान के लिए आगामी वर्ष हेतु संस्‍था द्वारा प्रस्‍तुत अनुदान आवेदन के साथ विगत वर्ष की कुल स्‍वीकृत राशि का प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत किया जाना अपेक्षित होता है। उज्‍जैन जिले की संस्‍थाओं को वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में जारी की गई अनुदान राशि के उपयोग के संबंध में अभिलेखों में उपलब्‍ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट -'ड़' अनुसार।

संचालित शासकीय विद्यालयों का विकास

[स्कूल शिक्षा]

62. ( क्र. 979 ) श्री सतीश मालवीय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                     (क) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में कितने शासकीय प्राथमिक विद्यालय, उ.मा.वि., हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित किये जा रहे है? संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में कितने विद्यालय ऐसे है, जिनके भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में है व कितने विद्यालय भवनहीन है, वहां नवीन भवन कब तक बनाये जावेगा? (ग) विधानसभा क्षेत्र घटि्टया में किन-किन विद्यालयों में कितने पर रिक्त है व रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? विद्यालयवार, संख्यावार, पदनाम सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) घट्टिया विधानसभा में कितने सी.एम. राईज स्कूल स्वीकृत हुये है, कितने स्कूलों के भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है एवं कौन-कौन सी एजेंसियों द्वारा स्कूल निर्माण का कार्य किया जा रहा है व आज दिनांक तक स्कूल निर्माण में कितनी-कितनी राशि का व्यय किया जा चुका है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में 295 प्राथमिक, 140 माध्यमिक, 16 हाई स्कूल एवं 18 हायर सेकेण्डरी विद्यालय संचालित है। (ख) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 27 प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय के भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में है एवं 03 प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालय भवन विहीन है। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता पर निर्माण कार्य कराया जाना निर्भर करता है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में 01 शा. सी.एम. राइज स्कूल स्वीकृत है। उक्त 01 विद्यालय में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, प्रश्‍न दिनांक तक स्कूल के भवन निर्माण में राशि रू. 1,23,23,896/- (एक करोड़ तेईस लाख तेईस हजार आठ सौ छियानबे रू. मात्र) का व्यय किया जा चुका है।

परिशिष्ट - "चउवन"

मंदिरों का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

63. ( क्र. 980 ) श्री सतीश मालवीय : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र घट्टि‍या अंतर्गत कुल कितने मंदिर धर्मस्व विभाग में दर्ज़ है? (ख) विगत 02 वर्षों में कुल कितने मंदिरों के लिए संभाग स्तर, ज़िला स्तर, तहसील स्तर, ग्राम स्तर से उनके जीर्णोद्धार के लिए प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए? कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी? कितनी स्वीकृति दी जाना शेष है? कितने कार्य पूर्ण हुए? सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेज़ उपलब्ध करावें। (ग) विगत 02 वर्षों में जीर्णोद्धार के लिए प्राप्त सभी प्रस्तावों की सूची उपलब्ध करावें। (घ) विधानसभा क्षेत्र घट्टि‍या के अंतर्गत कुल कितने मंदिरों के नवीन मंदिर निर्माण के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए? कितनों के स्वीकृति आदेश जारी किए? कितने किया जाना शेष है?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) विधानसभा क्षेत्र घटि्टया अंतर्गत कुल 205 मंदिर धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व विभाग में दर्ज है। (ख) जी नहीं। संभागीय आयुक्‍त के माध्‍यम से नियमानुसार प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर परीक्षणोपरांत बजट उपलब्‍धता को दृष्टिगत रखते हुए ही स्‍वीकृति जारी की जाती है। शेष प्रश्‍न का प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।                                      (ग) प्रश्‍नांश अवधि में विधानसभा क्षेत्र घटि्टया तहसील घटि्टया के मंदिरों का प्रस्‍ताव शासन स्‍वीकृति हेतु प्राप्‍त नहीं हुए है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल मेहर भवन निर्माण की स्‍वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

64. ( क्र. 985 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                    (क) क्या शासकीय माध्यमिक हाई स्कूल मेहर का हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल का उन्नयन किस वर्ष में किया गया था? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में उन्नयन के पश्चात् शासकीय हाई स्कूल/शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन की स्वीकृति प्रदान की गई थी?                                          (ग) वर्तमान में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल मेहर वि.ख. राहतगढ़ में कितने छात्र-छात्राएं विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत हैं? (घ) क्या छात्रा-छात्राओं की संख्या/कक्षाओं की संख्या को दृष्टिगत एवं शासन की नीति अनुसार शाला में पर्याप्त भवन/कक्षाएं/कमरे हैं यदि नहीं है तो क्या शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल को भवन स्वीकृत किया जाएगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) शासकीय माध्यमिक शाला मेहर जिला सागर का हाई स्कूल में उन्नयन वर्ष 1981 में एवं हाई स्कूल मेहर का हायर सेकेण्डरी में वर्ष 2002 में उन्नयन किया गया था। (ख) प्रश्नाधीन स्कूल में हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन की स्वीकृति नहीं दी गई थी अपितु समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत 02 अतिरिक्त कक्ष, 01 विज्ञान प्रयोग शाला, 01 कला कक्ष तथा 01 पुस्तकालय कक्ष की स्वीकृति प्रदान की गई थी। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। नवीन हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर है, अतः बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पचपन"

माध्यमिक शिक्षा मण्डल के परीक्षा केन्‍द्र की स्‍वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

65. ( क्र. 986 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                     (क) क्या माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के केन्द्र बनाने के क्या नियम/आदेश हैं? (ख) नरयावली वि.क्षे. अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ वि.ख. अंतर्गत किन-किन शालाओं में कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा केन्द्र संचालित हैं?                                             (ग) नरयावली वि.क्षे. अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ वि.ख. अंतर्गत किन-किन शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में परीक्षा केन्द्र नहीं हैं? किन-किन शासकीय शालाओं द्वारा बोर्ड परीक्षा केन्द्र हेतु आवेदन/पंजीयन बोर्ड में कराया हैं? (घ) क्या शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल चितौरा, शासकीय हाईस्कूल कुड़ारी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा चालू सत्र-2024-25 में क्या परीक्षा केन्द्र बनाया जाएगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) नियम/निर्देश जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार(ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल द्वारा शासकीय शालाओं को परीक्षा केंद्र बनाने के लिए पृथक से कोई पंजीयन नहीं कराया जाता है। (घ) शासकीय हाई स्‍कूल कुड़ारी को सत्र 2023-24 (वर्तमान) में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में गठित जिला योजना समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाते है, कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में गठित जिला योजना समिति से सत्र 2024-25 में शासकीय हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल चितौरा एवं शासकीय हाई स्‍कूल कुड़ारी को परीक्षा केंद्र बनाये जाने हेतु प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर विचार किया जा सकेगा।

सेक्शन राइटर्स की नियुक्ति

[राजस्व]

66. ( क्र. 989 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व विभाग वल्लभ भवन भोपाल में पूर्व से प्रचलित नस्ती एफ-6-17/2010/सात/ए दिनांक 23/07/2010 में कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या सेक्शन राइटर्स को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति के लिए कमेटी बनाई गई? यदि हां तो कमेटी द्वारा सेक्शन राइटर्स के नियुक्ति के संबंध में क्या निर्णय लिया गया? यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया तो क्यों? यदि निर्णय लिया जाएगा तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। विभाग में कार्यरत सेक्‍शन राइटर्स द्वारा मान. उच्‍च न्‍यायालयों में प्रस्‍तुत रिट पिटीशनों में पारित निणर्यों के अनुक्रम में म.प्र. शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. सी 3-9/2019/1/3 दिनांक 22 फरवरी, 2022 द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्‍न वर्गों को प्राथमिकता दिये जाने संबंधी जारी निर्देश की कंडिका ''2'' अनुसार परिपत्र की कंडिका ''1'' में उल्‍लेखित वर्गों की सूची में राजस्‍व विभाग के अंतर्गत कार्यरत सेक्‍शन राईटरों को सम्मिलित कर सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति दिये जाने के संबंध में आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित कर प्राप्‍तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्‍त अंक प्रदान किये जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

नल-जल योजना का क्रियान्‍वयन

[जल संसाधन]

67. ( क्र. 990 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत नीमी, बारी, बराज, डगडीहा, रगौली, पतौडा एवं भरजुना मंडल के कई गावों में नहरों से पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा क्यों? क्या उक्त ग्राम पंचायतों के किसानों को नहरों द्वारा पानी दिए जाने की कोई कार्य योजना है? यदि हां, तो कब तक नहरों में पानी सप्लाई शुरु की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं।                                             (ख) सतना विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत डगडीहा, कुँआ, फुटौंधी, फुटौंधा, सोहास सहित अन्य ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत अधिकांश घरों में पानी सप्लाई क्‍यों नहीं की जा रही है? क्‍या उक्त ग्राम पंचायतों में कार्यों के गुणवत्ता बेहद खराब है? इसकी कई बार शिकायत ग्रामीणजनों द्वारा की गई किन्तु गुणवत्ताविहीन कार्यों की जांच क्‍यों नहीं कराई गई? (ग) सतना विधानसभा अंतर्गत शासन की जनकल्याणकारी एवं नल-जल योजना के निर्माण कार्य विभागीय अधिकारियों एवं संविदाकारों की मिलीभगत से भारी भ्रष्टाचार किया गया है। क्या उक्त भ्रष्टाचार की जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा भोपाल की क्‍वालिटी टेस्टिंग टीम गठित की जाकर दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) सतना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नीमी, बारी, बराज, डगडीहा, रंगौली, पतौड़ा एवं भरजुना मण्‍डल में से ग्राम रगौली, पतौड़ा एवं भरजुना मण्‍ड़ल में से ग्राम रगौली, पतौड़ा में बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर प्रणाली की पवैया माइनर निर्मित है जिनसे लिफ्ट द्वारा सिंचाई होती है एवं डगडीहा के एक भाग में पुरवा नहर की अकौना माइनर से सिंचाई हेतु मझगवां शाखा नहर का निर्माण कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण होना प्रतिवेदित है। ग्राम डगडीहा के शेष भाग की सिंचाई हेतु नहर एलाइनमेंट तथा भू-अर्जन का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में शासन के निर्णय अनुसार बरगी व्‍यपवर्तन की सोहावल ब्रांच के अंतिम सिरे (टेल से 3 क्‍यूमेक) से मझगवा शाखा नहर में पानी प्राप्‍त करते हुए उपरोक्‍त ग्रामों में पानी प्रदाय हेतु निर्णय लिया गया है। बरगी व्यपवर्तन की सोहावल ब्रांच नहर बनने (अप्रैल-2026 तक) के बाद जल प्रदाय किया जाना संभव होगा। (ख) लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार सतना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत डगडीहा, कुँआ, फुटौधा, सोहसा में नल जल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर तथा सफल ट्रायल रन उपरांत इन योजनाओं को संबंधित ग्राम पंचायतों को संचालन-संधारण कार्य हेतु चालू अवस्‍था में हस्‍तांतरित की गई थी, वर्तमान में उक्‍त योजनाओं में से ग्राम डगडीहा तथा कुँआ की योजनाओं का संचालन बंद है, जिसे चालू कराने हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को लेख किया गया है। सतना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अन्‍य ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत पानी सप्‍लाई की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। नल जल योजनाओं के कार्य निर्धारित गुणवत्‍तानुसार कराए गए हैं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) नल जल योजनाओं एवं अन्‍य पेयजल योजनाओं के कार्य निर्धारित विभागीय मापदण्‍डानुसार कराए गए हैं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छप्‍पन"

पर्यटन की संभावनाएं

[पर्यटन]

68. ( क्र. 993 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले में विभाग द्वारा कौन-कौन सी गतिविधियां कहां-कहां, कब से संचालित हैं? इसके विस्तार की शासन द्वारा क्या योजनाएं हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में प्रश्‍नांकित योजनाओं में डेस्टिनेशन वेडिंग आदि की कोई सुविधाजनक संस्थान संचालित किए जाने की योजना को कार्य रूप दिया जाना प्रस्तावित है यदि हाँ तो कहां-कहां?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत सीधी जिले में वर्ष 2018 से ग्रामीण होमस्‍टे योजना संचालित है। ग्राम खोखरा में -06 ग्राम थाड़ीपाथर में -04 होमस्‍टे निर्मित है। जिसमें से 08 होमस्‍टे संचालित है जिनमें पर्यटकों का आवागमन प्रारंभ हो गया है एवं सीधी जिले में मध्‍यप्रदेश राज्‍य पर्यटन विकास निगम द्वारा परसिली रिसोर्ट परसिली होटल संचालित है एवं जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। वर्तमान में अन्‍य कोई योजना विचाराधीन नहीं है। (ख) वर्तमान में कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है।

परिशिष्ट - "सत्‍तावन"

वर्षों से लंबित कार्यों को पूर्ण कराया जाना

[जल संसाधन]

69. ( क्र. 994 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले में वर्षों से निर्माणधीन महान बांध पर महान कैनाल 1st फेज एवं बहरी विस्तार परियोजना 2nd फेज के पूर्णता की क्या स्थिति है? पूर्ण एवं अद्यतन स्थिति स्पष्ट करें।                                                         (ख) प्रश्‍नांश (क) में प्रश्‍नांकित योजनाओं की निर्माण एजेंसियां कौन-कौन है? इनके द्वारा कार्य की जिम्मेदारी कब से है? इन्हें आज दिनांक तक कितना-कितना बजट उपलब्ध कराया गया है? अधूरे कार्यों को कब तक पूरा कर लिया जाएगा? (ग) सीधी, सिंगरौली जिले में गोंड परियोजना के अंतर्गत कई वर्षों से बड़े बाँध बनाने की योजना है उक्त बांध के निर्माण का काम किस कंपनी को दिया गया है? बजट आवंटन की स्थिति क्या है? ठेका प्राप्त कर चुकी निर्माण कंपनी को कितना भुगतान किया गया है और उस राशि के उपयोग की स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) सीधी जिले में महान परियोजना अंतर्गत महान नहर 1st फेज का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं बहरी विस्तार परियोजना 2nd फेज का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है, जिसे जून 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार महान कैनाल 1st फेज का कार्य मेसर्स एच.ई.एस. इन्फ्रा प्रा.लि. हैदराबाद द्वारा पूर्ण किया जा चुका है एवं बहरी विस्तार परियोजना 2nd फेज का कार्य मेसर्स मेन्टेना कंस्‍ट्रक्‍शन प्रा.लि. हैदराबाद द्वारा दिनांक 11.04.2016 से अनुबन्ध कर कार्य प्रारंभ किया गया है। मेसर्स मेन्टेना कंस्‍ट्रक्‍शन प्रा.लि. हैदराबाद को आज दिनांक तक रू. 80.06 करोड़ भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है। बहरी विस्तार परियोजना 2nd फेज का कार्य जून 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।                                   (ग) सिंगरौली जिले में गौंड़ माइक्रो वृहद सिंचाई परियोजना 2019 से निर्माणाधीन है, उक्त परियोजना के निर्माण का कार्य मेसर्स पी.ई.एल. गोंड़ प्रोजेक्ट (मेसर्स मेन्‍टेना कंस्‍ट्रक्‍शन प्रा.लि. हैदराबाद 55 प्रतिशत एवं मेसर्स पटेल इन्जीनियरिंग लि. मु. 45 प्रतिशत का संयुक्त उपक्रम) को दिया गया है। उक्‍त प्रयोजन हेतु पर्याप्‍त बजट आवंटन उपलब्‍ध है। एजेंसी को सामग्री के विरूद्ध रू. 243.95 करोड़ का भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है। गोंड़ बांध के डूब क्षेत्र में संजय टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट एवं छत्तीसगढ़ राज्य की वन भूमि डूब में आने तथा ग्रामवासियों के विरोध के कारण वर्ष 2021 में परियोजना निर्माण स्थल को परिवर्तन कर वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार कर सोनगढ़ बैराज तथा गोतरा बैराज का प्रस्ताव मुख्य अभियता, बोधी, में परीक्षणाधीन है। उक्त वैकल्पिक सोनगढ़ तथा गोतरा बैराज के डूब से वन-भूमि कम प्रभावित होना तथा छत्‍तीसगढ़ राज्य का भाग भी डूब से प्रभावित नहीं होगा। उक्‍त बैराजों में जल संचय भी अधिक होगा, जिससे पूर्व प्रस्तावित सिंचाई रकवा 33,000 से बढ़कर 41,250 हेक्टेयर होना प्रतिवेदित है। इस प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत वन एवं पर्यावरण की स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

सी.एम. राइज स्‍कूल के विद्यार्थियों के लिये परिवहन व्‍यवस्‍था

[स्कूल शिक्षा]

70. ( क्र. 997 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सी.एम. राइज स्‍कूल के विद्यार्थियों के आने-जाने के लिये नि:शुल्‍क परिवहन व्‍यवस्‍था का प्रावधान है? (ख) यदि हां तो जबलपुर जिले के कौन-कौन से स्‍कूलों में परिवहन व्‍यवस्‍था की गई है? स्‍कूलों के नाम बतावें? (ग) यदि नहीं की गई है तो कारण बतावें? (घ) सी.एम. राइज स्‍कूल सिंगौद एवं बरेला के अंतर्गत कौन-कौन से ग्रामों के विद्यार्थियों के लिये परिवहन व्‍यवस्‍था है? ग्रामों के नाम बतायें?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जबलपुर जिले में संचालित किसी भी सी.एम. राइज स्कूल में परिवहन व्यवस्था आरंभ नहीं की गई है। (ग) परिवहन निविदा संबंधी प्रक्रिया प्रचलन में है। (घ) उत्‍तरांश (ख) अनुसार।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नि:शुल्‍क प्रवेश

[स्कूल शिक्षा]

71. ( क्र. 998 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पनागर में वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को नि:शुल्‍क प्रवेश दिया गया है? स्‍कूलवार संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें (ख) क्‍या अध्‍ययनरत छात्र के दूसरे स्‍कूल स्‍थानांतरित होने पर नि:शुल्‍क शिक्षा का लाभ देने का प्रावधान है? (ग) यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (ख) के अंर्तगत क्‍या छात्र हित में यह व्‍यवस्‍था बनाने पर विचार किया जायेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार(ख) जी नहीं।   (ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी) में प्रावधानित है कि धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (3) व (4) में विर्निदिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में, आस-पास में दुर्बल वर्ग और वंचित समूह के बालकों को प्रवेश देगा। दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने पर उक्त प्रावधान का उल्लंघन होगा। (घ) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 केन्द्रीय अधिनियम है। इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन केन्द्र सरकार के माध्यम से किया जाना प्रावधानित है।

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

कोरोना से हुई मृत्‍यु पर मुआवजा राशि का प्रदाय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

72. ( क्र. 1001 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कोरोना (कोविड) से अब तक कितने लोगों की मृत्यु हुई हैं व मध्यप्रदेश शासन द्वारा कितने लोगों को मुआवजा राशि दी गई हैं?                                                    (ख) बालाघाट जिले में कोरोना (कोविड) से अब तक कितने लोगों की मृत्यु हुई हैं व मध्यप्रदेश शासन द्वारा कितने लोगों को मुआवजा राशि दी गई हैं? (ग) सम्पूर्ण मध्यप्रदेश व बालाघाट जिले में कोरोना (कोविड) से हुई मृत्यु व मुआवजा राशि की सम्पूर्ण जानकारी सूची सहित प्रदान करें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) मध्‍यप्रदेश में संचालित सार्थक पोर्टल अनुसार 10786 लोगों की मृत्यु हुई। शेष असंबंधित। (ख) बालाघाट जिले में 70 लोगों की मृत्यु हुई। शेष असंबंधित। (ग) बालाघाट सहित प्रदेश में कोरोना से हुई मृत्‍यु की जानकारी संलग्‍न परि‍शिष्‍ट अनुसार है। शेष असंबंधित।

परिशिष्ट - "उनसठ"

खर्च की गई राशि की जानकारी

[संस्कृति]

73. ( क्र. 1002 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संस्कृति विभाग को विगत 02 वित्तीय वर्ष में बालाघाट जिले को कितनी राशि प्रदान की गई व उन राशियों से कितने कार्यक्रम आयोजित किये गए तथा कितनी राशि खर्च की गई? इन कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने वाली संस्थाए/कलाकार/समिति/को जारी कि गई राशि का विवरण दें? (ख) मध्यप्रदेश में कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु कितनी संस्थाओं से अनुबंध हुआ हैं?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) वित्‍त विभाग द्वारा संस्‍कृति विभाग अंतर्गत संस्‍कृति संचालनालय को वित्‍तीय वर्ष में सांस्‍कृतिक गतिविधियों के लिए एक मुश्‍त राशि आवंटित की जाती है, जिलावार राशि आवंटित नहीं की जाती है। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नांश (क) में दिए गए उत्‍तर के अनुक्रम में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

स्‍टाप डेम एवं तालाब का निर्माण

[जल संसाधन]

74. ( क्र. 1005 ) श्री सुनील उईके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हर खेत को पानी उपलब्ध कराना संकल्प के तहत कन्हान परियोजना जो स्वीकृत है, उसमें आज दिनांक तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है? (ख) क्या जुन्नारदेव विधानसभा में बहने वाली नदियों पेंच, दुधी, दांतफाडू, देंनवा, तवा, नदियों का सर्वे कराकर उपयुक्‍त स्‍थानों पर सिंचाई हेतु स्टापेज बैराज एवं तालाब निर्माण कार्य जुन्‍नारदेव विधानसभा में कराने पर शासन की क्‍या योजना है? (ग) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजना स्वीकृत है, स्थलवार जानकारी प्रदान करें। (घ) क्या सिंचाई व्यवस्था हेतु नालों का सर्वे करवा कर जुन्‍नारदेव विधानसभा में प्रधानमंत्री सरोवर का निर्माण हेतु निर्धारित क्षेत्र में विचार करेंगे?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) हर खेत को पानी मद अंतर्गत कन्‍हान परियोजना नाम से कोई परियोजना स्‍वीकृत नहीं है, अपितु योजना मद अंतर्गत कन्‍हान नदी में छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्‍प्‍लेक्‍स परियोजना स्‍वीकृत है। छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्‍प्‍लेक्‍स परियोजना में वर्तमान तक भू-अर्जन मद, निर्माण एवं अन्‍य मदों में रू.837.76 करोड़ का व्‍यय होना प्रतिवेदित है। (ख) जुन्‍नारदेव विधानसभा में बहने वाली नदियों पेंच, दुधी, दांतफाडू, देनवा, तवा नदी में प्रस्‍तावित योजनाओं का विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) जुन्‍नारदेव विधानसभा में वर्तमान में स्‍वीकृत सिंचाई परियोजनाओं का विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।                                             (घ) जल संसाधन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सरोवर का निर्माण नहीं किया जाता है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "साठ"

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी

[संस्कृति]

75. ( क्र. 1008 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में कौन-कौन से उत्सवों-समारोहो एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है एवं किन-किन नगरों में किन-किन महापुरूषों के सम्मान में समारोह एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते है? विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव, सम्मान समारोह एवं अन्य समारोह कराने हेतु तथा भुगतान करने के क्या नियम/निर्देश/आदेश हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विभाग द्वारा सांस्कृतिक आयोजन में जिन कलाकारों, कलादल, संस्थाओं एवं अन्य को अपनी विधा की प्रस्तुति किये जाने हेतु बुलाने के क्या नियम/निर्देश/आदेश हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं वर्ष 2018 से प्रश्‍नांकित अवधि तक कौन-कौन से उत्सवों, समारोह एवं अन्य गतिविधियों में में कौन-कौन से कलाकारों, संस्थाओं को बुलाया गया है? कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है?                                      (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उक्त आयोजनों पर कितनी-कितनी राशि विभाग द्वारा एवं अन्य प्रशासनिक इकाई सहयोग द्वारा व्यय की गई है? इन उत्सवों में अलग-अलग वर्षों में कौन-कौन से कलाकारों को उनकी प्रस्तुति पर कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) संस्‍कृति विभाग द्वारा जारी सांस्‍कृतिक कैलेण्‍डर कला पंचाग वर्ष 2023-24 एवं अन्‍य आयोजनों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार। विभाग द्वारा समारोह करने हेतु म.प्र. शासन वित्‍त विभाग द्वारा जारी वित्‍तीय अधिकारियों की पुस्तिका भाग–1 एवं भाग–2 तथा वित्‍तीय संहिता/कोषालय संहिता के अनुसार भुगतान कार्यवाही की जाती है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' एवं '' अनुसार(ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार

अनफिट बसों की जानकारी

[परिवहन]

76. ( क्र. 1009 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                               (क) भोपाल संभाग में जनपरिवहन, स्कूल परिवहन हेतु किन-किन बस मालिकों, कंपनियों की बसे, स्कूल बसें आदि यातायात संचालित हो रहे हैं? कंपनी, बस मालिक का नाम, संचालित रूटका नाम, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होने का दिनांक, परमिट की अवधि, बीमा की अवधि, फिटनेस की अवधि सहित विकासखण्डवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। वाहनों के परमिट जारी करने के क्या नियम/निर्देश/आदेश हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्त बसों के परमिट किन-किन के द्वारा कब-कब जारी किये गये हैं? जारी दिनांक, जारीकर्ता का नाम, पदनाम सहित परमिट की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं इन वाहनों से कितना-कितना राजस्व की वसूली की गई? बतावें। संचालित मार्गों पर कितना-कितना किराया यात्रियों से लिया जा रहा है? बतावें। किराया निर्धारण की नियम/निर्देश/आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) के संदर्भ 1 अप्रैल, 2018 से प्रश्‍नांकित अवधि तक संचालित बसों एवं स्कूल बसों एवं अन्य वाहनों का निरीक्षण/परीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? निरीक्षण/परीक्षण के दौरा क्या-क्या कमियाँ पाई गई हैं? कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाहियाँ की गई है? कार्यवाही विवरण प्रकरणवार, वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर सहित उपलब्ध करावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है? तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर कार्यवाही कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें। बसों एवं स्कूल वाहनों के निरीक्षण/परीक्षण के क्या नियम/निर्देश/आदेश हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें।                             (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2018 से प्रश्‍नांकित अवधि तक क्या बिना बीमा, फिटनेश, परमिट के बसों का संचालन, बस मालिक एवं कंपनियों द्वारा किया गया अथवा किया जा रहा है? तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है? बतावें एवं अनफिट बसों एवं बिना बीमा और बिना फिटनेस के संचालित वाहनों पर क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि कार्यवाही नहीं की जा रही है? तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर कार्यवाही कब तक की जावेगी? (ङ) प्रश्‍नांश (ख), (ग) के संदर्भ में विदिशा जिले में कब-कब वाहनों का निरीक्षण/परीक्षण किया गया? कितने वाहन फिटनेस सही पाई गई? कितने वाहन की फिटनेस नहीं थी? उन पर क्या कार्यवाही की गई? बस नंबर सहित विकासखण्डवार जानकारी देवें। (च) गुना बस हादसे के लिए कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी, वाहन मालिक दोषी है? उन पर क्या-क्या कार्यवाहियाँ की गई है? कृत कार्यवाही विवरण की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई? तो कब तक की जावेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एबी अनुसार है। वाहनों के परमिट मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72, 74, 79, 87 एवं 88 में विहित प्रावधानों के तहत जारी किये जाते हैं उपरोक्त प्रावधानों की छायाप्रतियाँ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-सी अनुसार हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-बी अनुसार है। संचालित मार्गों पर यात्रियों से किराया मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-22-142/2004-आठ, दिनांक 20.04.2021 के अनुसार लिया जाता है, अधिसूचना की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-डी अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार हैं। बसों एवं स्कूल वाहनों के निरीक्षण/परीक्षण मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989, म.प्र. मोटरयान नियम, 1994 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में विहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2018 से प्रश्‍नांकित अवधि तक नियम विरूद्ध संचालित वाहनों पर समय-समय पर कार्यवाहीं की जाती रही है कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार है। (च) पुलिस थाना बजरंगगढ जिला गुना से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एफ के अनुसार गुना बस हादसे के संबंध में अपराध क्रमांक 267/2023, धारा 279, 308, 304 भादवि, 66/192, 6/192 एमव्ही एक्ट के तहत डम्पर क्रमांक MP04 HA-0443 के चालक एवं संबंधित बस क्रमांक MP08 P-0199 के बस चालक व बस मालिक के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया एवं बस मालिक को दिनांक 31.12.2023 को गिरफ्तार किया गया तथा उक्त प्रकरण की विवेचना हेतु एसआईटी टीम गठित की गई है। कलेक्टर जिला गुना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, गुना को पदीय कार्यों में लापरवाही बरती जाने से आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर द्वारा निलंबित किया गया है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-जी अनुसार है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सी.एम. राइज स्कूलों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

77. ( क्र. 1013 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल उत्तर विधान सभा अंतर्गत किन-किन स्थानों पर राज्य शासन के माध्यम से सी.एम. राइज स्कूल खोले गए है? किन-किन सी.एम. राइज स्कूलों में कितने-कितने छात्रों को वर्तमान सत्र में प्रवेश दिया गया है? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या सी.एम. राइज स्कूल खोले जाने के उपरान्त स्कूल भवन निर्माण के लिए प्रश्‍न दिनांक तक राशि उपलब्ध नहीं कराइ गई? यदि हां तो भवन निर्माण हेतु किस दिनांक तक राशि का आवंटन कर दिया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या खोले गए सी.एम. राइज स्कूलों में प्रयोगशाला/फर्नीचर/खेल कूद सामग्री आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था है? यदि हाँ तो क्या-क्या? यदि नहीं तो किन-किन स्कूलों में क्या-क्या अव्यवस्थाएं है तथा कब तक निराकरण कर दिया जावेगा? क्षेत्रवार/स्कूलवार जानकारी उपलब्ध करावें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' पर है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भवन का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

78. ( क्र. 1017 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आज दिनांक तक कितने उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र और प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कब से कहां-कहां पर संचालित है? (ख) क्‍या उक्‍त संचालित उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र और प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के स्‍वयं के भवन है यदि हाँ तो उनके नाम बतावें? (ग) यदि नहीं तो उनके नाम बतावें? (घ) राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उक्‍त संचालित भवन विहीन उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों और प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के भवन कब तक बनवाये जावेंगे?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) सीमित वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने के कारण निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "इकसठ"

जिला चिकित्‍सालय अंतर्गत पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

79. ( क्र. 1018 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में राजगढ़ जिला चिकित्‍सालय अंतर्गत कौन-कौन से पद स्‍वीकृत है? (ख) राजगढ़ जिला चिकित्‍सालय अंतर्गत स्‍वीकृत पदों पर कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कब से किस पद पर कहां पर पदस्‍थ है? (ग) उक्‍त स्‍वीकृत पदों में आज दिनांक तक कौन-कौन से पद रिक्‍त है? (घ) क्‍या शासन द्वारा उक्‍त रिक्‍त पदों की पूर्ति की जावेगी? यदि हाँ तो समय-सीमा बतावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोगकर्मचारी चयन मण्डल तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

पिटोल चेक पोस्ट से प्राप्‍त राजस्‍व

[परिवहन]

80. ( क्र. 1020 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                               (क) मध्यप्रदेश व गुजरात सीमा पर संचालित अंतर्राज्‍यीय परिवहन चेक पोस्ट पिटोल जिला झाबुआ म.प्र. पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में राजस्व प्राप्त हुआ है एवं कितना व्यय किया गया तथा प्रतिवर्ष कितने वाहन का आवागमन किया है? (ख) पिटोल चेक पोस्ट से वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में आने जाने वाले व्यवासायिक वाहन से लिये जाने वाला टैक्स की जानकारी वाहन की क्षमता एवं प्रकार अनुसार जानकारी से अवगत करावें। (ग) पिटोल चेक पोस्ट पर कार्यरत विभागीय एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के पदों की जानकारी जिसके अंतर्गत भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी दी जावे।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार हैं। प्राप्त राजस्व को संबंधित जिला कोषालय झाबुआ में जमा कराया जाता है। जिसका स्वामित्व शासन का होता है। परिवहन विभाग स्तर पर व्यय का अधिकार नहीं होता। प्रतिवर्ष वाहनों के आवागमन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ग) पिटोल चेकपोस्ट पर कार्यरत विभागीय लोक सेवकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। पिटोल चेकपोस्ट पर आउटसोर्स द्वारा MPRDC द्वारा अनुबंधित कंपनी एल्सामेक्स द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। पिटोल चेकपोस्ट हेतु परिवहन विभाग में लोक सेवकों के पदों को विशिष्ट संख्यात्मक रूप में पदवार अधिसूचित नहीं करने से भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी आकलन करने का औचित्य नहीं हैं।

पर्यटन स्‍थलों को आवंटित बजट

[पर्यटन]

81. ( क्र. 1022 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में शासकीय पर्यटन स्थलों को शासन द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में कितना बजट उपलब्ध कराया गया है? सूची प्रदाय करें। (ख) झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में नवीन पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सबंध में क्या कोई कार्यवाही लम्बित है यदि हाँ तो कब तक नवीन पर्यटन स्थल विकसि‍त किया जावेगा एवं उसकी क्या कार्य योजना है?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में विगत तीन वर्ष में उपलब्‍ध कराये गये बजट की वर्षवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ख) विभाग द्वारा जारी पर्यटन नीति 2016 यथा संशोधित 2019 में किसी भी स्‍थल को पर्यटन स्‍थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बासठ"

चिकित्सा महाविद्यालय की स्‍वीकृति

[चिकित्सा शिक्षा]

82. ( क्र. 1023 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी वि.स. क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? (ख) इसके संबंध में शासन स्तर पर जो पत्राचार हुआ है उसकी छायाप्रति देवें। (ग) क्या कारण है कि विभाग द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदाय करने में देरी की जा रही है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार नीतिगत निर्णय लिया जाता हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (क) अनुसार।

लंबित प्रकरणों की जानकारी

[राजस्व]

83. ( क्र. 1025 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) बड़वानी वि.स. क्षेत्र में प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में नामांतरण, फौरी नामांतरण, सीमांकन, बटवारा एवं शासकीय भूमि के विवाद जो कृषकों से संबंधित है के कितने प्रकरण S.D.M. तहसील कार्यालयों में लंबित है की जानकारी व्यक्ति नाम, ग्राम नाम सहित पृथक-पृथक देवें। (ख) जो प्रकरण 06 माह से अधिक समय से लंबित है उनके निराकरण में विलंब का कारण भी साथ में देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार इन प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में नामांतरण के 380 प्रकरण, बटवारा के 77 प्रकरण, सीमांकन के 68 प्रकरण लंबित है। शासकीय भूमि के विवाद, जो कृषकों से संबंधित है के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने तथा अन्‍य राजस्‍व न्‍यायालयीन प्रक्रिया के कारण प्रकरणों के निराकरण में विलंब हुआ। (ग) प्रकरण न्‍यायालयीन प्रक्रिया के अध्‍याधीन है।

मध्यप्रदेश की चेक पोस्ट की जानकारी

[परिवहन]

84. ( क्र. 1029 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                           (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 1004 दिनांक 12 जुलाई, 2023 खण्ड ग के संदर्भ में बतावें की चेक पोस्ट के संबंध में प्राप्त कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण हुआ या नहीं यदि हुआ तो उसका कारण बतावें। (ख) चेक पोस्ट पर 27.12.2022 को गठित कमेटी के सदस्य कौन-कौन थे तथा उन्हे रिपोर्ट किस अवधि में देना भी विलम्ब का कारण क्या है तथा रिपोर्ट की प्रति देवें जो 26.06.2023 को भेजी गयी तथा परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक 01.09.2022 के निर्देश पर की गई जांच की रिपोर्ट की प्रति देवें तथा बतावें? (ग) क्या सड़क परिवहन मंत्री श्री नितीन गडकरी ने पत्र क्र. क्004017 दिनांक 16.07.2022 में लिखा की मध्यप्रदेश की चेक पोस्ट पर बड़े पैमाने पर रिश्वत खोरी हो रही है इसमें मध्यप्रदेश का नाम खराब हो रहा है यदि हाँ तो क्या कार्यवाही इस संदर्भ में की गई तथा उत्तर कब भेजा गया उत्तर की प्रति देवें? (घ) प्रदेश के समस्त चेक पोस्ट पर 2016-17 से 2023 दिसम्बर तक चेक वाहन संख्या वसूला गया शमन शुल्क, मोटरयान कर, कुल राजस्व की वर्षवार जानकारी दें। (ड.) प्रदेश की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्‍ट क्या है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 1004 दिनांक 12 जुलाई 2023 के प्रश्‍नांश '''' के संदर्भ में जानकारी यह है कि, परिवहन चैकपोस्टों के संबंध में कमेटी की रिपोर्ट परीक्षणाधीन है। (ख) दिनांक 27.12.2022 को गठित समिति का स्वरूप निम्नानुसार रहा:- 1. श्री अरविन्द कुमार सक्सेना, अपर परिवहन आयुक्त (प्रर्व.) (अध्यक्ष) 2. श्री आशीष तिवारी, संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशा.) ग्वालियर, मध्यप्रदेश (सदस्य) 3. श्री एल.एन.सुमन, संयुक्त परिवहन आयुक्त (वित्त) ग्वालियर, मध्यप्रदेश (सदस्य) 4. श्री सुनील शुक्ला, उप परिवहन आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर (सदस्य) 5. श्री एच.के. सिंह, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ग्वालियर (सदस्य) 6. श्री प्रदीप शर्मा, प्रभारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, इंदौर (सदस्य) कमेटी को उसका प्रतिवेदन कम से कम 03 माह में प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था, कमेटी द्वारा विभिन्न राज्यों की परिवहन चैकपोस्टों की प्रणाली/वैकल्पिक प्रणाली के विश्‍लेषण उपरांत दिनांक 09.05.2023 को परिवहन आयुक्त म.प्र. को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। विभिन्न राज्यों के अध्ययन एवं विश्लेषण में समय लगने के कारण समय ज्यादा लगा। रिपोर्ट परीक्षणाधीन है। (ग) प्रश्नाधीन पत्र से प्राप्त शिकायत की जांच परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा कराई जाकर प्रतिवेदन विभाग को पत्र क्रमांक 2044/प्रर्वतन-राजस्व/टीसी/2023 दिनांक 12/04/2023 को नस्तीबद्ध करने हेतु प्रेषित किया गया है। पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार हैं। (ड.) प्रदेश में प्रक्रम बसों का किराया विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20.4.2021 से नियत किया गया हैअधिसूचना की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। विभाग में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्‍ट का पृथक से संधारण नहीं किया जाता है।

अबॉर्शन करने की अनुमति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

85. ( क्र. 1030 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग के समस्त जिलों में वर्ष 2021-22 से वर्तमान अवधि तक में किस उम्र (बालिक/नाबालिक) की स्त्रियों को, अबॉर्शन की अनुमतियां दी गई, जिलेवार बतावें उपर्युक्त अवधि में कितने अबॉर्शन, किन डॉक्टरों ने किन चिकित्सालयों में किए गए? माहवार बतावें। (ख) अबॉर्शन के संबंध में किस व्यक्ति ने उपर्युक्त अवधि में शिकायत की, शिकायत पर दिए जांच आदेशों की और समस्त जांच प्रतिवेदनों की और जांच उपरांत कार्यवाही आदेशों का विवरण देवें। (ग) अबॉर्शन करने की अनुमति किस आदेश के तहत, किन नियमों के तहत, किन शर्तों पर दी गई, दी जाती है? विवरण दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) The Medica Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2021 अंतर्गत अबॉर्शन की अनुमतियां दी जाती है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है(ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है(ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है

पर्यटन स्थलों का विकास

[पर्यटन]

86. ( क्र. 1033 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिपलोदा तहसील के ग्राम सुजापुर के पर्यटन स्थल एवं जावरा तहसील के ग्राम नंदावता स्थित पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की सुविधा हेतु निरंतर मांग की जा रही है? (ख) यदि हां तो प्रश्‍नकर्ता द्वारा भी विगत वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव महोदय एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से पत्रों के माध्यम से तथा सदन में प्रश्नों के माध्यम से लगातार ध्यान आकृष्ट किया है? (ग) विगत वर्षों में शासन/विभाग के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण कर स्थलों किस, कार्य योजना भी तैयार कर विभागीय प्रस्ताव बनाए है? (घ) यदि हां तो विभागीय परीक्षण एवं सर्वेक्षण तथा स्थलों के निरीक्षण कर बनाई गई विभागीय कार्ययोजना के प्रस्ताव बजट में सम्मिलित कर उन्हें कब तक स्वीकृतियां दी जा सकेगी?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। (ग) जी हाँ। (घ) स्‍थलों के विकास कार्यों की स्‍वीकृति बजट की उपलब्‍धता तथा कार्य के महत्‍व एवं औचित्‍य अनुसार की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

क्षेत्रीय सिंचाई संसाधन बढ़ाए जाना

[जल संसाधन]

87. ( क्र. 1034 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा किन-किन स्थानों पर क्षेत्र में सिंचाई संसाधन बढ़ाए जाने हेतु डेम/तालाब अथवा अन्य प्रकार की भी संरचनाएं निर्मित की है? स्थानवार जानकारी दें। (ख) उपरोक्त प्रश्‍न अंतर्गत उल्लेखित सिंचाई संरचना के माध्यम से कितना-कितना रकबा सिंचित किया जाता है? वर्ष 2002-03 में क्षेत्रीय सिंचित रकबा कितना होकर वर्ष 2023-24 तक कितना सिंचित रकबा बढ़ा? (ग) वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक हुई अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण कौन-कौन सी संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुई, उनके पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत होकर कितना व्यय हुआ? वर्षवार, स्थानवार जानकारी दें। (घ) रुपनिया डेम की विस्तारित कार्ययोजना एवं मरम्मत हेतु वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या कार्य किये गये? किस प्रकार की कार्ययोजना बनाई गई? साथ ही प्रस्तावित पिपलोदा तहसील अंतर्गत मचून डेम की स्वीकृति कब तक दी जायेगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई संसाधन बढ़ाए जाने हेतु विभाग द्वारा निर्मित की गई, तालाब एवं बैराज संरचनाओं का स्‍थानवार विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित सिंचाई संरचना के माध्‍यम से कुल 7,247 हेक्‍टेयर रकबा सिंचित किया जाता है। वर्ष 2002-03 में जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचित रकबा कुल 2,865 हेक्‍टेयर था। जो कि वर्ष 2023-24 तक कुल 4,382 हेक्‍टेयर सिंचाई रकबा बढ़ा है। परियोजनावार विस्‍तृत विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' में है। (ग) वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक हुई अत्‍यधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण दो परियोजनाएं क्रमश: (1) मेहंदी सिंचाई तालाब परियोजना एवं (2) रूपनियाखाल सिंचाई तालाब परियोजना क्षतिग्रस्‍त होना प्रतिवेदित है। जिनके पुनर्निर्माण एवं मरम्‍मत हेतु स्‍वीकृत राशि एवं किए गए व्‍यय का परियोजनावार विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (घ) रूपनियाखाल तालाब योजना के मरम्‍मत कार्य हेतु बांध सुदृढ़ीकरण एवं उन्‍नयन परियोजना (Drip-II) अंतर्गत प्रशासकीय स्‍वीकृति शासन के आदेश दिनांक 14.02.2022 द्वारा राशि रू. 19.29 करोड़ स्‍वीकृत की गई है। निविदा आमं‍त्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वित्‍तीय व्‍यय समिति के निर्देशानुसार मचून डेम परियोजना का पुन: परीक्षण का कार्य मैदानी कार्यालयों में प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - "तिरेसठ"

 

किसानों की भूमि के नक्शे, सर्वे नंबर, बंदोबस्त में त्रुटियां

[राजस्व]

88. ( क्र. 1037 ) श्री विपीन जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट रखने का दायित्व सरकार का है बंदोबस्त होने के दौरान कृषि भूमियों के नक्शे में त्रुटियां रहती हैं? क्या सरकार बंदोबस्त नक्शे को गूगल मैप से मेच कर त्रुटियों की पहचान कर उसके निराकरण करने के क्रम में कोई कार्य योजना बना रही है? (ख) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक ऐसे कितने किसानों के आवेदन/शिकायते प्राप्त हुई हैं, जिनकी भूमि के नक्शे, सर्वे नंबर, बंदोबस्त में त्रुटियां है और सुधार किए जाने हेतु आवेदन दिया है? त्रुटियों के क्या कारण रहे हैं? (ग) उपरोक्त में से ऐसे कितने प्रकरण हैं जो छह माह, 1 वर्ष या उससे भी अधिक अवधि से लम्बित हैं? प्रकरण लंबित रहने के क्या कारण रहे हैं?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट रखने का दायित्व सरकार का है बंदोबस्त होने के दौरान कृषि भूमियों के नक्शे में मानवीय एवं यंत्रीय त्रुटियां रह सकती हैं। त्रुटियों की पहचान कर उसके निराकरण करने हेतु नक्‍शा शुद्धिकरण अभियान समय-समय पर आयोजित किये जाते हैं। (ख) विधानसभा मन्दसौर में 6 प्रकरण लंबित है। जो प्रक्रियाधीन है जिसमें बन्दोबस्त के समय त्रुटि होना बताया गया है। (ग) उपरोक्‍त में से छह: माह से अधिक अवधि के प्रकरण लंबित नहीं हैं।

स्वामित्व योजना का क्रियान्‍वयन

[राजस्व]

89. ( क्र. 1038 ) श्री विपीन जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                                    (क) ग्रामीण क्षेत्र में रहवासियों को पट्टा प्रदाय करने की स्वामित्व योजना अंतर्गत मंदसौर जिले में कितने ग्रामीण क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है और कितने ग्रामों में सर्वे की प्रक्रिया शेष है शेष रहने के क्या कारण हैं? (ख) किए जा रहे ड्रोन सर्वे में कब से निवासरत भूमि स्वामियों को स्वामित्व योजना अंतर्गत पट्टा प्रदान किया जाएगा? (ग) क्या इस सर्वे में अधिकांश भूमि स्वामी जिन्होंने बाद में अपने आवास का निर्माण किया है या जो नई आबादि‍यां ग्रामीण क्षेत्रों में बनी है उन्हें इस योजना से वंचित रखा जाएगा? (घ) इस योजना अंतर्गत अभी तक कितने परिवारों को आवासीय पट्टा प्रदान कर दिया गया है? मंदसौर जिले में इस योजना अंतर्गत कार्य की प्रगति अन्य जिले से कितने प्रतिशत है? (ड.) इस योजना अंतर्गत पट्टा प्रदाय करने के बाद पट्टा स्वामी को शासन की कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिले के ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहवासियों के अधिकार अभिलेख हेतु 907 ग्रामों के प्रकरण दर्ज होकर ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण होकर, 719 ग्रामों में ग्राउण्‍ड टूथिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 188 शेष ग्रामों में ग्राउण्‍ड टूथिंग का कार्य प्रचलित है। चूंकि स्‍वामित्‍व योजना अंतर्गत जिला मंदसौर को चतुर्थ चरण में लिया गया था।                                                          (ख) शासन द्वारा प्रदाय स्‍वामित्‍व योजना की मार्गदर्शिका अनुसार ड्रोन द्वारा आबादी सर्वे कर केवल उन संपत्ति धारको का अधिकार अभिलेख तैयार किया जायेगा जो म.प्र. भू राजस्‍व सहिता 1959 (यथा संशोधित 2018) के लागू होने की दिनांक 25.09.2018 को आबादी भूमि पर अधिभोगी थे अथवा जिन्‍हें इस दिनांक के पश्‍चात विधिपूर्वक आबादी भूमि में भूखंड का आवंटन किया गया।                             (ग) स्‍वामित्‍व योजना अंतर्गत म.प्र. भू राजस्‍व संहिता 1959 (यथा संशोधित 2018) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार इस योजना का लाभ दिया जायेगा। (घ) जिले में इस योजनांतर्गत आज दिनांक तक 274 ग्रामों के अधिकार अभिलेख पूर्ण किये जा कर कुल 69314 हितग्राहि‍यों को अधिकार अभिलेख वितरीत किये जा चुके है। जिले में कुल 719 ग्रामों के ग्राउंड टूथिंग का कार्य सम्पादित किया जाकर 75 प्रतिशत पूर्ण किया गया, 470 ग्रामों के ROR इन्ट्री का कार्य प्रचलित है। (ङ) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार।

परिशिष्ट - "चौसठ"

स्वास्थ्य केन्द्रों एवं पदों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

90. ( क्र. 1041 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कौन-कौन से स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है उनमें कौन-कौन से पद स्वीकृत है? स्वास्थ्य केन्द्रवार पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत है उनका नाम एवं पद तथा रिक्त पदो की जानकारी स्वास्थ्य केन्द्र देवें? (ग) रिक्त पदों को विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर दर्शाया गया है या नहीं यदि दर्शाया नहीं गया तो उसका कारण बतावें?                                        (घ) प्रश्‍नांश (ख) इनकी पूर्ति करने हेतु कार्यवाही की गई जानकारी देवें? क्या सुवासरा विधानसभा में समस्त विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर संविदा चिकित्सकों की नियुक्ति की जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, विभाग अंतर्गत रिक्‍त पदों को प्रदर्शित करने हेतु कोई ऑनलाईन पोर्टल निर्मित नहीं है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) पदपूर्ति विभाग की निरंतर प्रक्रिया है, चिकित्‍सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्‍यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है, इसके अतिरिक्‍त नर्सिग संवर्ग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्‍त पदों की पूर्ति कर्मचारी चयन मंडल के माध्‍यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। वर्तमान में सुवासरा विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के माध्‍यम से कुल 08 चिकित्‍सा अधिकारी संविदा आधार पर कार्यरत हैं जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन से संविदा पदों पर पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर प्रक्रिया है तथा निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

राजस्व विभाग में रिकॉर्ड दुरूस्ती की प्रक्रिया

[राजस्व]

91. ( क्र. 1042 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                    (क) राजस्व विभाग के अंतर्गत रिकॉर्ड दुरूस्ती की प्रक्रिया की जानकारी देवें? (ख) विभाग द्वारा वर्ष 2018 से वेब जी.आई.एस. स्कीम लागू होने के पूर्व में भूमि स्थान के सर्वे क्र. को जी.आई.एस. में अलग स्थान में दिखाने की त्रुटि सुधार हेतु सुवासरा विधानसभा में कितने आवेदन प्राप्त हुए? नाम, ग्राम, भूमि सर्वे क्र. सहित जानकारी देवें और कितने आवेदनों में त्रुटि सुधार किया गया है? नाम, ग्राम, भूमि सर्वे क्र. सहित बताएं। (ग) जी.आई.एस. स्कीम एवं पूर्व में दर्ज की गई खसरे में दर्ज भूमि को एक ही सर्वे क्र. को अलग-अलग स्थान पर दर्शाने पर किसान को हो रही परेशानियों के निदान हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए? (घ) जी.आई.एस. स्कीम में दर्ज एवं पुराने खसरे रिकॉर्ड में दर्ज सर्वे क्र. और स्थान एक जैसे दर्ज हो सके इस हेतु विभाग द्वारा कब तक सुधार कर लिया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता की धारा-115 संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) राजस्व महा अभियान अंतर्गत दिनांक 15.1.2024 से 29.2.2024 तक नक्शा तरमीम पखवाड़ा (डुप्लीकेट, नक्शा सुधार) भू अभिलेख पोर्टल पर नक्शा संख्या अद्यतन मॉड्यूल से पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जाकर प्रचलित है। (घ) न्‍यायालयीन प्रक्रिया के अध्‍याधीन है।

परिशिष्ट - "पैंसठ"

निजी मेडिकल सेंटर की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

92. ( क्र. 1043 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन, इंदौर संभाग में कुल कितनी निजी लेबोरेटरी सोनोग्राफी सेंटर, सी.टी. स्कैन सेंटर, एक्स-रे सेंटर व अन्य मेडिकल जांच सेंटर कहाँ-कहाँ संचालित है? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) संदर्भित सभी सेंटर शासन के नियमों के साथ संचालित है यदि हाँ तो सभी की विभाग द्वारा दी गई अनुमति की प्रतिलिपि देवें? (ग) क्या यह सही है कि‍ उक्त सभी सेंटर को संचालित करने के लिए ऑपरेटर के मापदंड तय हैं यदि हैं तो उक्त सेंटर को संचालित करने के लिए क्या-क्या योग्यता आवश्यक है क्या उपरोक्त सभी सेंटर इसकी पूर्ति कर रहे है यदि नहीं तो ऐसी शिकायत विभाग को कब-कब प्राप्त हुई विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई, की गई कार्यवाही की रिपोर्ट देवें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) उज्‍जैन, इंदौर संभाग में संचालित कुल 520 निजी लेबोरेटरी सोनोग्राफी सेंटर, सी.टी. स्‍कैन सेंटर, एक्‍स-रे सेंटर व मेडिकल जांच सेंटरों की पता सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) जी हाँ। विभाग द्वारा मध्‍यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्‍थापनाएं (रजिस्‍ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 तथा नियम 1997 (यथा संशोधित) 2021 अंतर्गत जिले हेतु मनोनित पर्यवेक्षी प्राधिकारियों द्वारा जारी पंजीयन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) जी हाँ। मध्‍यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्‍थापनाएं (रजिस्‍ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 तथा नियम 1997 (यथा संशोधित) 2021 के नियम 17 के अनूसूची-2 ढ एवं ण अनुसार क्रमश: इमेजिंग मोडेलिटीज की व्‍यवस्‍था हेतु एक अर्हित रजिस्‍ट्रीकृत चिकित्‍सा व्‍यवसायी और विहीत तकनीशियनों की सेवायें तथा विकृत विज्ञान सुविधा तथा प्रयोगशाला सुविधा की व्‍यवस्‍था हेतु एक रजिस्‍ट्रीकृत चिकित्‍सा व्‍यवसायी तथा तकनीशियन की सेवायें आवश्‍यक है। सेंटरों के संचालन संबंधी प्राप्‍त शिकायत एवं उन पर की गयी कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। जिला नीमच में ज्ञानोदय मल्‍टी स्‍पेशलिटी हॉस्पिटल, कनावटी जिला नीमच के संबंध में प्राप्‍त शिकायत की जांच रिपोर्ट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।

अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

93. ( क्र. 1044 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में अतिथि शिक्षक नियुक्त करने हेतु क्या मापदंड विभाग द्वारा तय किये गए हैं?                                               (ख) क्या अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों का मापदंड आवश्यक है यदि हाँ तो नीमच जिले में किस-किस विद्यालयों में किन-किन शिक्षकों की नियुक्ति गत 3 वर्षों में की गई? सूची देवें। (ग) अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नीमच जिले में गत 3 वर्ष में कब-कब, किस-किस व्यक्ति ने कहाँ-कहाँ शिकायत की?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' पर है। (ख) जी हाँ। वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में नियुक्त अतिथि शिक्षकों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'', '' एवं '' पर है। (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार नीमच जिले में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' पर है।

 

छात्रों की गणवेश खरीदी में भ्रष्‍टाचार

[स्कूल शिक्षा]

94. ( क्र. 1055 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) वर्ष 2020-2021 में तहसील भाण्‍डेर के छात्रों को 27792 गणवेश एवं तहसील सेंवढ़ा के छात्रों 42066 गणवेश कुल 69858 दोनों तहसील के छात्रों को गणवेश वितरण होना थी? यदि हां तो क्‍या 300 (तीन सौ रूपये) प्रति गणवेश के मान से पूरा पैसा एन.आर.एल.एम. को सीधे भुगतान किया था? यदि हां तो क्‍यों? (ख) क्‍या तीन साल यानि तीन सत्र गुजरने के उपरांत भी पूरे स्‍कूलों में पूरे छात्रों को गणवेश वितरण नहीं की गई थी? क्‍या कोटेशन के आधार पर इंदौर की फर्म के स्‍थान पर फर्म वासूदेव यूनिफार्म सीहोर को कपड़ा खरीदी का कार्य सौंपा गया था? क्‍या उक्‍त फर्म को 100% भुगतान किया गया था? यदि हां तो क्‍या गणवेश प्राप्‍त किये गये? यदि हां तो कितने-कितने विद्यार्थियों को गणवेश दिये गये? कृपया पूर्ण विवरण दें। (ग) अनुबंध अनुसार 75% प्रतिशत भुगतान किया जाना था? किंतु 100% भुगतान किया गया था? यदि हां तो क्‍यों? कृपया कारण सहित विस्‍तृत विवरण दें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है।

परिशिष्ट - "छियासठ"

अस्‍पताल में स्‍वच्‍छता, सुरक्षा एवं सेवा प्रदान की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

95. ( क्र. 1056 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या परिवार एवं स्‍वास्‍थ्‍य कल्‍याण विभाग जिला अस्‍पताल एवं पी.एस.सी. एवं मेडिकल कॉलेज दतिया में स्‍वच्‍छता एवं सुरक्षा हेतु सफाई कर्मियों एवं सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों पर कर्मचारी रखे जाते हैं? यदि हां तो क्‍या इस संबंध में विभाग द्वारा टेंडर जारी किये जाते है? यदि हां तो विभाग द्वारा दतिया जिला के अस्‍पताल में वर्ष 2018-2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किस एजेन्‍सी का टेण्‍डर स्‍वीकृत किया गया है? कृपया वर्षवार टेण्‍डर स्‍वीकृति के वर्कऑर्डर के आदेश की प्रतियां एवं एजेन्‍सी के नाम और टेण्‍डर हेतु जारी विज्ञप्ति की प्रति प्रदाय कराये। (ख) एजेन्‍सी एवं अधीनस्‍थ कर्मचारियों पर जिला के किस अधिकारी का नियत्रंण एवं अधिकार रहता है क्‍या उक्‍त अधिकारियों द्वारा एजेन्‍सी एवं कर्मचारियों की निर्देशानुसार बायोमेट्रिक उपस्थिति (हाजिरी) ली जाती है तथा हाजिरी उपरांत ही क्‍या उक्‍त कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन डाला जाता है यदि हां तो कृपया बायोमैट्रिक हाजिरी की उपस्थिति पत्रक, खातों में डाले जाने वाली वेतन पत्रकों की प्रति एवं कैशबुक की प्रतियां नोटशीट सहित वर्षवार उपलब्‍ध कराये? (ग) क्‍या रोगियों को सुविधाओं एवं सेवायें उपलब्‍ध कराने के लिये एवं अस्‍पतालों की व्‍यवस्‍था हेतु शासन द्वारा रोगी कल्‍याण समितियां गठित की गई है? यदि हां तो इसमें अध्‍यक्ष एवं सदस्‍य कौन-कौन है? क्‍या रोगी कल्‍याण समिति द्वारा अस्‍पतालों की आय बढ़ाने के लिये कौन-कौन से कार्यों का संचालन किया जाता है? कृपया संपूर्ण विवरण सहित दतिया जिला की वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक रोगी कल्‍याण समिति के मदवार आय-व्‍यय का ब्‍यौरा सहित कैशबुक उपलब्‍ध करायें। (घ) क्‍या रोगियों की सुविधा के लिये शासन द्वारा भोजन, लाऊन्‍ड्री और ओ.पी.डी., आई.पी.डी. के लिये शासन द्वारा टेण्‍डर/विज्ञप्ति जारी की जाती है यदि हां तो वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक वर्कऑर्डर के आदेश की कॉपी उपलब्‍ध कराते हुए स्‍वीकृत एवं कार्यादेश प्राप्‍त करने वाली फर्मे/एजेन्‍सी का नाम/पता दरो का ब्‍यौरा दें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) एजेन्‍सी पर अधिष्‍ठाता मेडिकल कालेज/मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्‍य अस्‍पताल अधीक्षक का नियंत्रण एवं अधिकार होता है। संस्‍था प्रभारी द्वारा उपस्थिति हाजिरी पत्रक पर ली जाकर वेतन एजेन्‍सी द्वारा कर्मचारियों के बैंक खातों में डाला जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।

वाहनों की जाँच

[परिवहन]

96. ( क्र. 1059 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत 27 दिसम्बर, 2023 को गुना जिले के बजरंगगढ़ थाने के अंतर्गत जो यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वह परमिट, फिटनेस और टैक्स जमा किये बिना ही संचालित हो रही थी? यदि हाँ तो उपरोक्त यात्री बस कब से संचालित की जा रही थी और इस लापरवाही के लिए किस-किस अधिकारी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) इस भीषण दुर्घटना के बाद पूरे प्रदेश में की गई यात्री बसों की सघन जांच में अलग-अलग जिलों में कितनी-कितनी यात्री बसें परमिट, फिटनेस और टैक्स जमा किये बिना संचालित होते पाई गई? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? वाहनों का विवरण प्रदान करें (ग) प्रदेश में यात्री बसों के संचालन में अनियमितता और लापरवाही के लिए किस-किस अधिकारी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) मण्डला व जबलपुर जिले के बीच कितने वाहन जांच दल कबसे जांच कर रहे हैं? क्या यह सही है कि उनके द्वारा वाहनों को रोककर अवैध वसूली व परेशान किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या संभागीय परिवहन अधिकारी को इस संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दी गई है? यदि हाँ तो उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हां, 27 दिसम्बर, 2023 को हुई बस दुर्घटना में बस रजिस्ट्रेशन क्रमांक एमपी 08/पी-0199 दुर्घटना दिनांक को परमिट, फिटनेस, टैक्स बिना संचालित हो रही थी। इस बस का परमिट दिनांक 03.02.2019 तक फिटनेस प्रमाण-पत्र 17.02.2022 तक वैध थे। बस का टैक्स दिनांक 31.07.2022 तक भुगतान किया गया था। अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गुना को पदीय कार्यों में लापरवाही बरती जाने से आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश द्वारा निलंबित किया गया है। आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा जारी निलंबन आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है(ख) इस दुर्घटना के पश्चात् प्रदेश में यात्री बसों की सघन जांच अलग-अलग जिलों में की गई। चैकिंग के दौरान पाई गई त्रुटियों के आधार पर की गई कार्यवाही का संख्यात्मक विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ग) दिनांक 16.02.2021 को हुई सीधी बस दुर्घटना में दिनांक 17.02.2021 को श्री शांति प्रकाश दुबे, तत्कालीन जिला परिवहन अधिकारी सिंगरौली एवं प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी सीधी को निलंबित किया गया था एवं गुना बस दुर्घटना में दिनांक 28.12.2023 को श्री रवि बरेलिया, एआरटीओ गुना को निलंबित किया गया है। (घ) जिला परिवहन अधिकारी मण्डला एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जबलपुर के जांच दलों एवं संभागीय परिवहन सुरक्षा स्कवॉड जबलपुर द्वारा मण्डला एवं जबलपुर के मध्य कार्यालय स्थापना के उपरान्त से चैकिंग की जाती रही है। संभागीय उप परिवहन आयुक्‍त कार्यालय जबलपुर में विशेष जांच दल द्वारा वाहनों को रोककर अवैध वसूली व परेशान करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अस्पतालों में भेजी गई अमानक दवाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

97. ( क्र. 1061 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन द्वारा प्रदेश के अस्पतालों में भेजी दवाओं में से कौन-कौन सी दवाएं टेस्ट में अमानक पाई गई? (ख) उपरोक्त अमानक पाई गई दवाओं की कितनी-कितनी मात्रा प्रदेश के अस्पतालों में भेजी गई थी? इसमें से कितनी-कितनी मात्रा मरीजों को बाँट दी गई और कितनी वापस जमा की गई? (ग) अमानक दवाओं का प्रदाय करने वाली कम्पनियों और इन्हें क्रय करने वाले किन-किन अधिकारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) मण्डला जिले में स्थानीय स्तर पर कितनी राशि से कौन-कौन सी दवाओं का क्रय किया गया? जिले के अस्पतालों में कौन-कौन सी दवाई कितनी मात्रा में भेजी गई? क्या दवाओं के क्रय हेतु नियमों का पालन किया गया? क्या खरीदी में हुई गड़बड़ी की जांच कराई जाएगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. द्वारा आमंत्रित निविदा में केवल WHO-GMP फर्म ही पात्र होती हैं। प्रदेश में प्रत्येक बैच की Third Party NAB Test Report के मानक गुणवत्ता परीक्षण रिपार्ट के आधार पर ही दवा वितरण की जाती है। यदि औषधि का कोई बैच शासकीय/अनुबंधित प्रयोगशाला से अमानक घोषित किया जाता है तो, तत्काल ही अमानक घोषित बैच को ''एम.पी.औषधि'' सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपयोग/वितरण हेतु रोक दिया जाता है। शासकीय प्रयोगशाला द्वारा औषधि के बैच को अमानक घोषित किए जाने के आधार पर मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निविदा की शर्तानुसार संबंधित प्रदायकर्ता फर्म/उत्पाद के विरूद्ध ब्लेकलिस्टिंग/डीबार एवं बैच वैल्यू रिकवरी संबंधी कार्यवाही की जाती है। (ग) अमानक घोषित औषधियों की प्रदायित फर्म के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार एवं केवल मानक स्तर की दवाइयों का ही क्रय किया जाता है जिस हेतु अधिकारियों पर कार्यवाही किए जाने का प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) जिला मण्डला से प्राप्त जानकारी अनुसार, स्थानीय स्तर से औषधि क्रय संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार एवं जिले के अस्पतालों में भेजी गई दवाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। जी हां, स्थानीय स्तर पर औषधियां मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम़-2015 (यथा संशोधित-2022) अनुसार क्रय की गई हैजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

संलग्न शिक्षक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरो की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

98. ( क्र. 1063 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग में कार्यरत कितने शिक्षक मूल पद स्थापना से अन्य विभाग/कार्यालय में किसके आदेश से, कब से संलग्न है? इन्हे मूल पद से कब तक कार्यमुक्त किया जायेगा? क्या इस प्रकार की व्यवस्था से शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है? सूची देवें। (ख) क्‍या शिक्षा विभाग द्वारा व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत कार्यरत वोकेशनल ट्रेनर (VT) क्या कम्पनियों द्वारा नियुक्त किये गये हैं? यदि हाँ तो विभाग इन वोकेशनल ट्रेनर की स्वयं नियुक्ति कब तक करेगा? (ग) विभाग अंतर्गत जो कम्प्यूटर ऑपरेटर (सहायक ग्रेड-3) कार्यरत है क्या वे ठेका कम्पनियों द्वारा नियुक्ति किये गये हैं? यदि हाँ तो शासन कम्पनी को कितना वेतन भुगतान करती है एवं कम्पनी द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर को कितना भुगतान किया जाता है? (घ) क्या शासन इन ऑपरेटर की नियुक्ति ठेका पद्धति से बंद कर परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर सकती हैं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। विभाग द्वारा वोकेशनल ट्रेनर (VT) की नियुक्ति करने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। (ग) जी हाँ, विभाग अंतर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर (सहा. ग्रेड-3) को एम.पी. कॉन के माध्यम से आउटसोर्स पर लिया गया है जिनको कलेक्टर दर से वर्तमान में रू. 18323+18 प्रतिशत जी.एस.टी. का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, एम.पी. कॉन द्वारा आपरेटर्स को ई.पी.एफ. सहित राशि रू. 15954/- का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। (घ) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

 

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत विकास कार्यों की जानकारी

[जल संसाधन]

99. ( क्र. 1064 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन सी सिंचाई परियोजना, बैराज, डेम की प्रशासकीय स्वीकृति‍ प्राप्त हुई है वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है? (ख) प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात किन कारणों की वजह से एवं किस संबंधित विभाग में लंबित है? (ग) किन-किन कार्यों का निविदा कार्य पूर्ण हो चूका हैं कार्य किस फर्म/ठेकेदार/कम्पनी को दिया गया हैं? अनुबंध की प्रति सहित जानकारी देवें। (घ) विगत 2018 से 2023 तक विभाग द्वारा महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य, कितनी लागत के, किस-किस फर्म/कंपनी/ठेकेदार द्वारा किए गए हैं और वर्तमान में उनकी स्थितियां क्या है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त परियोजनाओं का कार्य विभाग में लंबित नहीं होना प्रतिवेदित है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।

परिशिष्ट - "सड़सठ"

पर्यटन विभाग द्वारा कार्यों हेतु राशि की उपलब्‍धता

[पर्यटन]

100. ( क्र. 1066 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में वर्ष 2018-19 से वर्तमान तक पर्यटन विभाग से किन-किन स्थलों पर किस-किस कार्यों की कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? सूची उपलब्ध करावें। (ख) यदि राशि उपलब्ध कराई गई हो तो, प्राप्त राशि का व्यय किन-किन कार्यों एवं किन-किन एजेन्सी द्वारा कराया गया सूची उपलब्ध करावें?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) विभागीय बजट में स्‍थलवार बजट प्रावधान नहीं होता है। अलीराजपुर जिले में वर्षवार कार्यों हेतु जारी राशि का विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट-'''' अनुसार(ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-'''' अनुसार।

परिशिष्ट - "अड़सठ"

बरगी को पूर्णकालिक तहसील घोषित किया जाना

[राजस्व]

101. ( क्र. 1077 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर की बरगी को पूर्ण कालिक तहसील बनाये जाने का प्रस्‍ताव विभाग को कब प्राप्‍त हुआ? (ख) विधानसभा ध्‍यानाकर्षण सूचना क्रमांक 139, दिनांक 20.12.2022 के जबाव में माननीय तत्‍कालीन विभागीय मंत्री जी उक्‍त प्रस्‍ताव पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही करते हुये जल्‍द ही केबिनेट में ले जाने की बात कहीं थी? यदि हां तो उक्‍त दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक ली गई अतिशीघ्रता वाली कार्यवाहियों से अवगत कराते हुए किये गए पत्राचार/नस्‍ती की प्रति देंवे।                                                                                      (ग) उक्‍त प्रस्‍ताव को केबिनेट बैठक में भेजे जाने हेतु विभाग द्वारा कब-कब शासन को लेख किया गया है? यदि नहीं भेजा गया तो क्‍यों नहीं? शासन द्वारा क्‍या प्रति उत्‍तर दिया गया है? उक्‍त प्रस्‍ताव को आज दिनांक तक कितनी बार केबिनेट की बैठक के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया है?                                                     (घ) उपरोक्‍त प्रश्‍नांकित बरगी तहसील का गठन क्‍यों नहीं किया जा रहा? कब तक किया जाना संभव है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) कलेक्‍टर जबलपुर के पत्र दिनांक 03.09.2019 के द्वारा बरगी को तहसील बनाये जाने का प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुआ है। (ख) विधानसभा ध्‍यानाकर्षण सूचना क्रमाकं 139 दि. 20.12.22 दिनांक के संबंध में बरगी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने संबंधी प्रकरण को मंत्रि-परिषद् के समक्ष रखा जाना प्रावधानित होने का उल्‍लेख किया गया था। प्रकरण के संबंध में कार्यवाही परिक्षाणाधीन है। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

व्‍यय राशि की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

102. ( क्र. 1081 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) जिला आगर मालवा में 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत जिले के सरकारी स्कूलों में भवन, फर्नीचर, बिजली टॉयलेट, रंगाई, पुताई आदि की व्यवस्था के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई थी तथा उक्त राशि में से जिले के किन-किन सरकारी स्कूलों में किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? उक्त अवधि में केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत जिले को उपलब्ध राशि का कितना प्रतिशत व्‍यय किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार आगर जिले में कितने ऐसे स्‍कूल है जिसमें शौचालय एवं शुद्ध पेयजल की व्‍यवस्‍था है जानकारी देवें एवं कितने स्‍कूलों में नही? (ग) जिला आगर-मालवा में ऐसे कितने नवनिर्मित एवं निर्माणाधिन सी.एम. राइज स्‍कूल है जिसमें कम्‍प्‍यूटर शिक्षक, खेल शिक्षक संगीत शिक्षक एवं व्‍यायाम शिक्षक की व्‍यवस्‍था है? (घ) आगर-मालवा जिले सहित मध्‍यप्रदेश में नवनिर्मित एवं घोषित ऐसे कितने सी.एम. राइज विद्यालय है जिसमें अंग्रेजी माध्‍यम से पढ़ाई होती है एवं कितने विद्यालय है जिसमें परिवहन सुविधा है स्‍वीकृत स्‍कूलवार जानकारी देवें एवं कितने स्‍कूलों में हॉस्‍टल सुविधा है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत प्राथमिक/माध्‍यमिक शालाओं को आकस्मिक निधि (स्‍टेशनरी, शिक्षक निधि, टीएलएम, रंगाई पुताई एवं अन्‍य खर्च हेतु) शालाओं को दी जाती है। उक्‍त राशि से संस्‍था प्रधान आवश्‍यकतानुसार शाला की साफ सफाई एवं रंगाई पुताई का कार्य करवाते है। (ख) जिला आगर-मालवा अंतर्गत समस्‍त प्राथमिक/माध्‍यमिक/हाईस्‍कूल/हायर सेकेण्‍डरी शालाओं में शौचालय एवं शुदध पेयजल की व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध है। (ग) जिला आगर-मालवा में 03 सीएम राइज़ विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक, खेल शिक्षक, संगीत शिक्षक एवं व्यायाम शिक्षक के पद स्वीकृत हैं। शासकीय सीएम राइज़ उ.मा.वि. सुसनेर में प्राथमिक शिक्षक (आई.टी.) की व्यवस्था है, खेल शिक्षक, संगीत शिक्षक एवं व्यायाम शिक्षक नहीं है। शासकीय सी एम राइज़ उ.मा.वि. नलखेड़ा में उपरोक्त के लिये अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। शासकीय सी एम राइज़ उ.मा.वि. आगर में कम्प्यूटर शिक्षक एवं व्यायाम शिक्षक के अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। (घ) जिला आगर-मालवा के सी.एम. राइज़ विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित नहीं है। प्रदेश के 76 विद्यालयों में हिन्दी माध्यम के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम में कक्षाएं संचालित हैं एवं प्रदेश के 42 विद्यालयों में परिवहन सुविधा उपलब्ध है, सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है। प्रदेश में तीन सी.एम. राइज़ स्कूलों में हॉस्टल सुविधा है।

भूमि अधिग्रहण, विक्रय तथा नामांतरण की जांच

[राजस्व]

103. ( क्र. 1096 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत तहसील जैतहरी के ग्राम गुंवारी स्थित भूमि खसरा नंबर 29/2, 48/3, 121/6, 158/3, 414/7, 414/10, 414/13 एवं 49/8 मोजर बेयर प्लांट के लिये अधिग्रहीत किया गया है। यदि हाँ तो अधिग्रहण का दिनांक व धारा 49 प्रकाशन किस दिनांक को किया गया है? राजपत्रित की प्रति सहित अवगत करावें। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) भूमि खसरा व रकबा भू-स्वामी धारा 4 के प्रकाशन की दिनांक को मौजूद कृषकों का नाम व खसरा की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायेंगे। (ग) क्या भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 उपरांत भूमि का क्रय विक्रय कर रोक लगाई गई है? यदि हाँ तो प्रश्‍नांश भूमि का क्रय पंजीयन किस दिनांक को निष्पादित किया गया है? पंजीयन की छायाप्रति के साथ सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) ) क्या मोजर बेयर के खाता क्रमांक 79 कृषकों का नाम, पिता का नाम भू-अर्जन भूमि का खसरा क्रमांक तथा पूर्व भूमि स्वामी का नाम व विक्रय दिनांक नामांतरण सहित खाता धारकों प्रश्‍न दिनांक तक रोजगार एवं पुनर्वास के तहत क्या-क्या लाभ दिया गया? (ङ) प्रश्‍नांश (क) भूमि में भू-अर्जन की वैधानिक कार्यवाही उपरांत क्रय भूमि स्वामी के द्वारा फर्जी व छलपूर्वक किये गये विक्रय व नामांतरण की जांच कराकर दोषी पाये जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर के ग्राम गुवारी स्थित भूमि खसरा नम्बर 29/2, 48/3, 121/6, का अधिग्रहण एम बी पावर मध्यप्रदेश लिमिटेड के लिये नहीं किया गया है। शासन द्वारा आराजी खसरा नम्बर 414/7, 414/10, 414/13 का अधिग्रहण एम बी पावर मध्य प्रदेश लिमिटेड के लिये किया गया है शासन द्वारा धारा 4 की अधिसूचना 25.12.2008 को प्रकाशित की गई एवं धारा 9 का नोटिस संबधितो को जारी कर दिनांक 09.12.2009 एवं 10.12.2009 को सुनवाई की गई थी तथा दिनांक 07.01.2010 को अवार्ड पारित किया गया तथा शासन द्वारा कम्पनी के लिये उक्त अराजी का अधिग्रहण दिनांक 04.09.2010 को किया जाकर आधिपत्य सौंपा गया। आराजी खसरा क्रमांक 49/8 राजस्व अभिलेख में मौजूद नहीं है। ख.नं. 158/3 एम.बी.पावर दर्ज अभिलेख है एवं मौके से अंश भाग में नाला कुछ भाग रिक्त एवं (जंगल) झाडिया मौजूद है। राजपत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) निरसित केन्‍द्रीय अधिनियम भूमि-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार वर्तमान में प्रचलित केन्‍द्रीय अधिनियम भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्‍यवस्‍थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 जिसकी छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।                                        (घ) खाता क्र 79 में कुल 04 किता खसरा शामिल थे क्रमश:- खसरा क्रमांक- 158/3, 414/7, 414/10, 414/13 जिनमें भूमि स्वामी दुक्खू पिता रामजियावन कुम्हार दर्षित है। धारा'-9 की सुनवाई के दौरान भूमिस्वामी नंदलाल सोनी पिता गोपी सोनी द्वारा रजिस्ट्री के आधार पर आपत्ति किये जाने के कारण भूमि स्वामी नंदलाल सोनी को चेक क्र. 9720 दिनांक 06.03.2010 को मुआवजा राशि भुगतान की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) जैतहरी से प्राप्त जानकारी अनुसार पुनर्वास का लाभ श्री नंदलाल सोनी पिता गोपी सोनी को किया गया है। (ङ) प्रश्‍नांश के तथ्‍य न्‍यायिक क्षेत्र अंतर्गत है।

प्रशिक्षण केन्‍द्र की स्‍थापना हेतु अनुदान

[परिवहन]

104. ( क्र. 1102 ) श्री बाला बच्चन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                         (क) विभाग की मद संख्या 9910 ड्राइविंग प्रशिक्षण ‌केंद्र की स्थापना हेतु अनुदान के तहत वर्ष 2022-2023 में जो 5.50 करोड रु. का अनुदान दिया गया उसकी जानकारी व्यक्ति/संस्था नाम, संस्था G.S.T. नंबर, भुगतान राशि, भुगतान दिनांक, T.D.S. कटौत्रा राशि, बैंक नाम, बैंक खाता नंबर सहित प्रत्येक प्रकरण के संदर्भ में देवें। (ख) उपरोक्त अनुदान हेतु पात्रता के नियम/टेंडर प्रक्रिया की जानकारी देवें। उपरोक्त प्रश्‍न (क) अनुसार जिन्हें भुगतान किया गया उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जानकारी देवें। (ग) उत्तर दिनांक की स्थिति‍ में बतावें प्रशिक्षण केंद्रों से कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया व कितने लोग प्रशिक्षणरत है, की जानकारी केंद्र नाम, जिलावार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके/प्रशिक्षण रत, मोबाइल नंबर सहित देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) योजना क्र. 9910 ड्रायविंग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट अनुदान में राशि रुपये 5.50 करोड़ का प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्र. RT-25036/212002-RS (PT-1) (207966) दिनांक 16.05.2023 द्वारा क्षेत्रीय ड्रायविंग प्रशिक्षण सेन्टर (RDTC) छतरपुर, व्यक्ति-डॉ0 आर.के. चतुर्वेदी/संस्था-तपस्या जनकल्याण शिक्षा प्रसार समिति, RDTC Gathewara, छतरपुर का G.S.T नम्बर-23AAIAR9102R1DA, बैंक का नाम- कैनरा बैंक, बैंक खाता क्र. 110080208529 को इम्प्लीमेंट एजेंसी के रुप PFMS (Pubic Finacia Management System) Modue में नियोजित (जोड़कर) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में प्रथम किश्त राशि रुपये 2.20 करोड़ की सीमा निर्धारित की गई। RDTC छतरपुर के निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त राशि रुपये 2.20 करोड़ परिवहन आयुक्त, स्कीम फॉर ग्रांट अंतर्गत केन्द्रीय नोडल एजेंसी (CNA) बैंक खाते में प्राप्त हुई थी। (ख) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (F. No. RT-25036/10/2021-RS (195930) दिनांक 22.12.2021 ) के अनुक्रम में परिवहन आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश में प्राप्त RDTC/DTC हेतु प्राप्त आवेदनों को कार्यालय द्वारा मूलतः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर अग्रेषित किया गया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परीक्षणोंपरान्त RDTC हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। (ग) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों (F. No. RT-25036/10/2021-RS (195930) दिनांक 22-12-2021) के अनुसार परिवहन आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश द्वारा अग्रेषित आवेदनों के अनुक्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार स्वीकृत RDTC/DTC वर्तमान में प्रक्रियाधीन/निर्माणाधीन स्थिति में है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं

फसल क्षति की अंतिम किश्‍त का भुगतान

[राजस्व]

105. ( क्र. 1103 ) श्री बाला बच्चन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) प्र.क्र. 3116 दिनांक 16.03.2023 के (ग) उत्‍तर में वर्णित परिशिष्‍ट अनुसार आगर-मालवा जिले में 1,48,056 देवास में 2,47,725 हरदा में 93414, सीहोर में 3,36,757 किसानों को फसल क्षति राशि की तृ‍तीय (अंतिम) किश्‍त नहीं दी गई कारण बतावें? इनकी तहसीलवार संख्‍या भी जिलेवार देंवे। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उपरोक्‍त जिलों में किसानों की कुल संख्‍या भी तहसीलवार, जिलावार देवें। कब तक तृतीय (अंतिम) किश्‍त का भुगतान कर दिया जाएगा? (ग) 02 वर्ष से अधिक समय तक किश्‍त लंबित रहने के जिम्‍मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए विभाग द्वारा उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता की सीमा में शासन के निर्णय अनुसार ही भुगतान किया गया है। प्रश्‍न क्रमांक 3116 के उत्‍तर में सीहोर जिले में राहत राशि किश्‍त भुगतान हेतु कृषकों की संख्‍या के त्रुटिपूर्ण योग के कारण संख्‍या में परिवर्तन है। वास्‍तविक कृषक संख्‍या 170171 है। जिलेवार/तहसीलवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिलेवार/तहसीलवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उदभूत नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

कर्नाटक के फर्जी अंकसूची की जांच

[स्कूल शिक्षा]

106. ( क्र. 1104 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 276 दिनांक 28.02.2023 में अवगत कराया गया था कि प्रकरण की सूक्ष्म जांच कलेक्टर, जिला-राजगढ़ से करवाकर जांच प्रतिवेदन के आधार पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) राजगढ़ जिले की सभी विकासखण्डों में विगत वर्षों में गुरूजी से संविदा वर्ग-3 बनने पर तथा सहायक अध्यापक में संविलियन करने पर कर्नाटक की फर्जी अंकसूची के आधार पर ही किया गया था, फिर ब्लाक शिक्षा अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों के द्वारा करोड़ों का ऐरियर घोटाला किया गया था। इनके प्रशिक्षण की उपाधि से अवगत कराकर सत्यापन कराकर कार्यवाही की जायेगी। (ग) राजगढ़ जिले में गुरूजी से संविदा शिक्षक वर्ग-3 उसके पश्चात सहायक अध्यापक के संविलियन में कर्नाटक की फर्जी अंकसूची का उपयोग करके नियम विरूद्ध ऐरियर घोटाला करने वाले ही कर्नाटक की फर्जी अंकसूची के गोरख धन्धे का संचालन करते रहे हैं। सम्पूर्ण प्रकरण की जांच स्पेशल टॉस्क फोर्स पुलिस भोपाल से करवाई जायेगी।                                                  (घ) आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा यह अवगत कराया जायेगा कि गत वर्षों की भर्ती प्रक्रिया में कितने आवेदकों की कर्नाटक डिग्री फर्जी पाई गई है? ब्लाक नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़ में अंकसूचियां फर्जी पाई गई थीं, कितने आवेदकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) जाँच हेतु कलेक्टर को लिखा हैं। प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ हैं। आगामी कार्यवाही जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी। (घ) अद्यतन प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 अभ्यर्थियों की अंकसूची फर्जी पाई गई हैं। इसमें नरसिंहगढ़ के 06 अभ्यर्थी हैं। कुल 20 में से 14 अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त की गई हैं तथा शेष 06 के नियुक्ति आदेश जारी ही नहीं किए गए हैं।

वित्‍तीय अनियमितताओं की जांच

[स्कूल शिक्षा]

107. ( क्र. 1105 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्रमांक 273 दिनांक 28.02.2023 में अवगत कराया गया है जाँच दल का गठन किया गया है जांच दल में कौन-कौन सदस्य थे? जाँच दल ने अभी तक जाँच की है या नहीं जाँच प्रतिवेदन से अवगत कराया जायेगा? (ख) श्री एस.एल. प्रजापति ने भ्रष्टाचार के संबंध में कलेक्टर राजगढ़ को अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था  उक्त शपथ-पत्र जिला शिक्षा अधिकारी, राजगढ़ को भेजा गया था, उस शपथ-पत्र के आधार पर जांच दल द्वारा श्री एस.एल. प्रजापति के बयान लिये गये तथा प्राचार्य टिकोद को दस लाख की सामग्री प्रदान करवाई गई है या नहीं? क्या अपराधिक प्रकरण दोषियों के विरूद्ध दर्ज करवाया जायेगा या नहीं? स्पष्ट करें। (ग) संस्‍था में 3 वर्षों की शाला विकास निधि का भी गबन किया गया था जांच दल द्वारा जांच में शाला विकास निधि का आडिट करवाया गया है, शाला विकास निधि की कितनी राशि गबन में पाई गई है तथा गबन राशि के लिए कौन-कौन दोषी है? उनके विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई? क्या अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया गया है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नांश में अंकित जांच दल में श्री विजय नेमा सहायक संचालक एवं श्री सुशील नेमा सहायक ग्रेड-2 दोनों कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग भोपाल सदस्य है। जाँच की कार्यवाही संपन्न हुई है, तथापि अंतिम निष्कर्ष हेतु संयुक्त संचालक भोपाल द्वारा वित्त अधिकारी की उपस्थिति में जांच की अनुशंसा की गई है। तद्नुसार जाँच की कार्यवाही पूर्ण होने पर प्रतिवेदन के निष्कर्ष से अवगत कराया जा सकेगा। (ख) जी हाँ। जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (ग) तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य द्वारा ऑडिट दल को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण ऑडिट की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी थी, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य श्री जे.पी सिरोलिया को निलंबित कर आरोप-पत्र आदि जारी किया गया है। जांच पूर्ण होने के पश्चात यदि गबन की स्थिति प्रकट होती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करने और नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

फर्जी अंक सूची की जांच

[स्कूल शिक्षा]

108. ( क्र. 1106 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्रमांक 2373 दिनांक 21.03.2023 में अवगत कराया गया था कि कर्नाटक की फर्जी अंकसूचियों का सत्यापन करवाया जायेगा। इस संदर्भ में कितनी प्रशिक्षण की अंकसूचियों का सत्यापन करवाया जा चुका है, अंकसूची फर्जी पाये जाने पर क्या कार्यवाही की गई है? सम्पूर्ण विवरण, कार्यवाही से अवगत कराये। (ख) क्‍या जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ को ब्लाक शिक्षा अधिकारी नरसिंहगढ़ द्वारा फर्जी अंकसूची के संबंध में दिनांक 29.06.2019 को ही अवगत कराने के पश्चात ही तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा सत्यापन भी भ्रष्टाचार के कारण किया गया था? क्‍या इनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? (ग) क्‍या कर्नाटक के फर्जी अंकसूची बनाने तथा आवेदकों को चंगुल में लेकर उनके भविष्य को बर्बाद करने का कार्य शिक्षा विभाग राजगढ़ के अधिकारियों के द्वारा ही संचालित है? क्‍या सम्पूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष जांच स्पेशल टॉस्क फोर्स पुलिस म.प्र. भोपाल से करवाकर इस रैकेट के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? (घ) क्‍या आयुक्त, लोक शिक्षण विगत वर्ष 2010 से चयनित शिक्षकों के प्रशिक्षण की उपाधि तथा गुरुजी से संविदा वर्ग-3 इसके पश्चात सहायक अध्यापक बनने पर उनके प्रशिक्षण की उपाधि कर्नाटक की होने पर सत्यापन करवाया जायेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। कुल 22 अभ्यार्थियों की अंकसूची का सत्यापन कराने हेतु कर्नाटका ओपन बोर्ड को लिखा गया। इसमें से 20 अभ्यार्थियों की अंकसूची कर्नाटका ओपन बोर्ड से जारी होना नहीं पाया गया। शेष 02 का प्रमाणीकरण अप्राप्त हैं। कुल 20 अभ्यर्थियों में से 06 अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं। 14 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निरस्त किए जा चुके हैं। जिलो को एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु भी लिखा गया हैं।                                                   (ख) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नरसिंहगढ़ द्वारा 06 संविदा शाला शिक्षकों की कर्नाटक ओपन बोर्ड की अंकसूची फर्जी पाए जाने से उनके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया था। चूंकि पूर्व में कर्नाटक ओपन बोर्ड की अंक सूची फर्जी पाई गई थी अतः सत्यापन की कार्यवाही की गई। (ग) एवं (घ) कलेक्टर से जांच प्रतिवेदन चाहा गया हैं। आगामी कार्यवाही जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी।

न्‍यायालयीन प्रकरण में पारित आदेश का पालन

[स्कूल शिक्षा]

109. ( क्र. 1107 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा अधिकारी जिला राजगढ़ द्वारा प्रस्‍तुत आपत्ति के पश्‍चात माननीय उच्‍च न्‍यायालय इंदौर के प्रकरण क्रमांक डब्‍ल्‍यू.पी. 12420/2020 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2023 का पालन विगत 09 माह से नहीं किया जा रहा है जबकि 90 दिवस में पारित आदेश का पालन किया जाना था, समयावधि में अपील नहीं करने पर एवं आदेश का पालन नहीं करने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ को प्रदान किये गये है, अवगत करावें। (ख) म.प्र. शासन, स्‍कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 924/ 1654061/2023/20-1 भोपाल दिनांक 20.11.2023 का पालन करने के निर्देश आयुक्‍त, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ को प्रदान किये गये है, स्‍पष्‍ट करें।                                                             (ग) माननीय उच्‍च न्‍यायालय इंदौर के प्रकरण क्रमांक 26690/2018 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2019 में सभी आरोपों को खारिज किया जा चुका है? प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्रमांक 104 दिनांक 09.01.2024 प्रमुख सचिव, स्‍कूल शिक्षा को प्रेषित किये गये है तथा आयुक्‍त, लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र क्र. 110 दिनांक 11.01.2024 प्रस्‍तुत किये गये हैं आवेदक के आवेदन पत्र के बिन्‍दु क्रमांक (1) से (10) को दृष्टिगत रखते हुये पारित आदेश का पालन कब तक करवाया जायेगा, स्‍पष्‍ट करें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रिट अपील दायर किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रकरण में आगामी कार्यवाही रिट अपील के निर्णय पर निर्भर करेगी।

नगर निगम भोपाल एवं इन्‍दौर को भूमि आवंटन

[राजस्व]

110. ( क्र. 1115 ) श्री आरिफ मसूद : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                   (क) क्या यह कहना सही है कि वर्ष 2018 से भोपाल एवं इन्दौर नगर निगम के द्वारा शासकीय भूमि आवंटन के प्रकरण कलेक्टर के स्तर पर कार्यवाही हेतु लम्बित हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि हाँ, तो किस-किस प्रयोजन के लिए किस ग्राम के किस खसरा नम्बर का कितना रकबा आवंटित किए जाने का प्रकरण किस दिनांक से पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, अनु विभागीय अधिकारी, अपर कलेक्टर के स्तर पर लम्बित है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में लम्बित प्रकरणों में कब तक कार्यवाही पूरी की जाकर भूमि नगर निगम को आवंटित की जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) प्रकरण विधिवत दर्ज होकर न्‍यायालयीन प्रक्रिया के तहत प्रचलन में है। उक्‍त प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आर.टी.ओ. भोपाल में पदस्‍थ कर्मचारियों की जानकारी

[परिवहन]

111. ( क्र. 1116 ) श्री आरिफ मसूद : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                                (क) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल में पदस्थ वर्ग-2 एवं 3 के कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा वर्तमान में किस-किस काम का निर्वाहन किया जा रहा है एवं उनकी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पदस्थापना कब से है? जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में परिवहन नियमों के अंतर्गत स्थाई अनुज्ञा और अस्थाई अनुज्ञा जारी करने के लिए किस वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को पात्रता है? जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल में वर्ग-3 के कर्मचारी द्वारा स्थाई एवं अस्थाई अनुज्ञा जारी की जा रही है यदि हाँ तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) एवं (घ) समस्त प्रकार के अस्थाई एवं स्थाई अनुज्ञा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा प्राधिकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत सचिव/सहायक सचिव द्वारा स्वीकृत/जारी किये जाते हैं। वाहन 4 (एनआईसी) के माध्यम से स्पेशल परमिट एवं अखिल भारतीय पर्यटक परमिट सिटीजन पोर्टल द्वारा (आटो जनरेट) ही जारी किये जा रहे हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "उन्‍हत्‍तर"

सी.एम. राइज स्‍कूलों में शिक्षकों एवं फर्नीचर की कमी

[स्कूल शिक्षा]

112. ( क्र. 1122 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में किन-किन स्‍थानों पर सी.एम. राइज स्‍कूल खोले गये हैं?                                                               (ख) उपरोक्‍त में से प्रत्‍येक स्‍कूल के लिये अलग-अलग कौन-कौन से शैक्षणिक/अशैक्षणिक पद स्‍वीकृत हैं? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से पद रिक्‍त हैं तथा इन्‍हें कब तक भरा जायेगा?                                                                               (घ) उक्‍त विद्यालयों के लिये सर्वसुविधायुक्‍त फर्नीचर, बिजली, शौचालय आदि की व्‍यवस्‍था है? यदि नहीं तो क्‍यों? कब तक कर दी जाएगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मुरैना जिले में सबलगढ़, कैलारस, सुरजनपुर, अम्‍बाह, गोठ, रजोधा, जौरा एवं पहाड़गढ़ में सी.एम. राइज स्‍कूल संचालित किये गये हैं। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है। पदों की पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। शेषांश का प्रश्‍न ही नहीं उठता।

शासकीय विद्यालयों में शिक्षक की कमी

[स्कूल शिक्षा]

113. ( क्र. 1123 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में स्थित शासकीय प्राथमिक, माध्‍यमिक तथा उच्‍चतर विद्यालयों में से कौन-कौन से ऐसे विद्यालय है जिनमें छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है, कौन-कौन से विद्यालय भवन विहीन है? सूची दें? (ख) उपरोक्‍तानुसार वर्तमान स्थिति में छात्र संख्‍या की तुलना में शिक्षकों की संख्‍या कितनी-कितनी कम है? इस कमी को पूरा करने के लिए शासन क्‍या प्रयास कर रहा है? (ग) उपरोक्‍त किन-किन विद्यालय में खेलकूद के शिक्षक नहीं है इन शिक्षकों की पूर्ति के लिए शासन की क्‍या योजना है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) शौचालय/भवन विहीन प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की जानकारी  पुस्तकालय  में रखें  परिशिष्ट-अ पर है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्‍नाधीन प्राथमिक स्कूलों में 415, माध्यमिक स्कूलों में 350, हाईस्कूलों में 132 एवं हायर सेकेण्डरी में 329 शिक्षकों की कमी है। रिक्त पदों पर पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत स्थानांतरण, सीधी भर्ती आदि से पदपूर्ति की व्यवस्था है। (ग) जानकारी  पुस्तकालय  में रखें परिशिष्ट-ब अनुसार है। रिक्त पदों पर पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत स्थानांतरण, सीधी भर्ती आदि से पदपूर्ति की व्यवस्था है।

राजस्‍व भूमि की जानकारी

[राजस्व]

114. ( क्र. 1130 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) क्या कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर भू-अभिलेख खरगौन को यह जानकारी है कि ग्राम मोयदा की वर्ष 1948-49 की मिसल, वर्ष 1955 से 2023 तक की खसरा पंजी, वर्ष 1929 से 2002 तक की गई 44 रजिस्ट्रियां, किसानों को दी गई भू-अधिकार पुस्तिका उपलब्ध होने की जानकारी है? (ख) यदि हाँ तो ग्राम मोयदा की किस-किस वर्ष की खसरा पंजी उपलब्ध है, उसमें किस वर्ष में कितने किसानों के भू-स्वामी हक पर कितनी भूमि दर्ज बताई है किस वर्ष की खसरा पंजी में किसका नामान्तरण दर्ज है, किस किसान को क्रमांक की भू-अधिकार पुस्तिका दी गई है। (ग) ग्राम मोयदा की भूमि को राजस्व विभाग के अधिकारी किस आधार पर आरक्षित वन भूमि प्रतिवेदित कर रहे है, आरक्षित वन भूमि को खसरा पंजी में भू-स्वामी हक की भूमि दर्ज करने भूअधिकार पुस्तिका देने का क्या प्रावधान किस कानून में है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

जंगल मद में दर्ज जमीनों के संबंध में अभिमत

[राजस्व]

115. ( क्र. 1131 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) क्‍या राज्‍य में बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज जमीनों के संबंध में राज्‍य शासन ने सेन्‍ट्रल एम्‍पावर्ड कमेटी, नई दिल्‍ली के समक्ष आवेदन क्रमांक 513 प्रस्‍तुत किया एवं सर्वोच्‍च अदालत में आई.ए. क्रमांक 791-792 प्रस्‍तुत की गई। (ख) यदि हां, तो आवेदन क्रमांक 513 एवं आई.ए. क्रमांक 791-792 में कितनी बड़े झाड़, कितनी छोटे झाड़ एवं कितनी अन्‍य भूमि‍यों के संबंध में क्‍या-क्‍या आवेदन प्रस्‍तुत किये, किस आवेदन पर स्‍टेट एम्‍पावर्ड कमेटी ने अपना क्‍या अभिमत दिया, अभिमत की प्रति सहित बतावें। (ग) बड़े झाड़, छोटे झाड़ को जंगल मद में दर्ज जमीन भू-राजस्‍व सहिता 1959 की धारा 237 (1) में किस-किस प्रयोजन के लिए आरक्षित की जाकर निस्‍तार पत्रक, अधिकार, अभिलेख एवं खसरा पंजी में किस-किस प्रयोजन के लिए दर्ज की जा रही है।                                              (घ) अदालत के आदेश दिनांक 01/08/2003 का पालन किए जाने के संबंध में राज्‍य मंत्रालय ने किस दिनांक को पत्र, परि‍पत्र, आदेश या निर्देश जारी किया यदि नहीं किया तो कारण बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

अवैध वसूली एवं भ्रष्‍टाचार की जांच

[परिवहन]

116. ( क्र. 1135 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जून 2023 में उप परिवहन आयुक्‍त दिलीप सिंह तोमर की अध्‍यक्षता में भोपाल आर.टी.ओ. में भ्रष्‍टाचार की जांच हेतु जांच दल गठित किया गया था, जिसे 10 दिन में जांच प्रतिवेदन देना था यदि हां तो बतावें कि जांच प्रतिवेदन किस दिनांक को विभाग को दिया गया जांच प्रतिवेदन की प्रति देवें? (ख) प्रदेश में कितने आर.टी.ओ. कार्यालय हैं तथा वहां कितने-कितने अधिकारी एवं कर्मचारी, कितने-कितने वर्ष से कार्यरत हैं दिसम्‍बर 2023 की स्थिति में जानकारी दें? बतावें कि प्रत्‍येक आर.टी.ओ. कार्यालय के स्‍वीकृत पद कितने हैं तथा खाली पद कितने है?                                   (ग) मुरैना आर.टी.ओ. द्वारा 2020 से दिसम्‍बर 2023 तक किस-किस शासकीय आयोजनों के लिये कितनी-कितनी बसे अधिग्रहित की गई बस का रजिस्‍ट्रेशन नम्‍बर, मालिक का नाम, तय दूरी, दिनांक, भुगतान की जाने वाली राशि सहित सूची देवें तथा बतावें कि इन चार वर्षों में इस मद में कुल कितनी राशि किस मद से देय है कितनी भुगतान कर दी गई है, कितनी शेष है? (घ) क्‍या मुरैना आर.टी.ओ. में गैर-शासकीय व्‍यक्ति कार्यालय में बैठकर कार्य करते है और अवैध वसूली कर अधिकारियों को दे रहे हैं? बतावें कि जनवरी से दिसम्‍बर 2023 तक मुरैना कार्यालय द्वारा परमिट देना, नये ड्रायविंग लायसेंस, वाहन ट्रांसफर, वाहन फिटनेस आदि क्‍या-क्‍या कार्य किये गये? माह अनुसार जानकारी देवें। (ड.) क्‍या प्रश्‍नांश (क) अनुसार भोपाल आर.टी.ओ. कार्यालय की जांच के मद्देनजर मुरैना आर.टी.ओ. की जांच की जावेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हां। जांच प्रतिवेदन दिनांक 04/08/2023 को परिवहन आयुक्त को प्रस्तुत किया गया है। जांच प्रतिवेदन की  प्रति  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है(ख) विभागीय सेटअप अनुसार प्रदेश में 52 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय संचालित हैं। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट '''', '''' एवं '''' अनुसार है।                                            (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है(घ) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ड.) प्रश्‍नांश (ग) एवं (घ) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

रविन्‍द्र सांस्‍कृतिक भवन की स्‍वीकृति

[संस्कृति]

117. ( क्र. 1138 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सांची विधानसभा क्षेत्रांतर्गत रायसेन जिला मुख्‍यालय में रविन्‍द्र सांस्‍कृतिक सभागार की स्‍वीकृति का प्रस्‍ताव लंबित है? (ख) यदि हां, तो कब तक स्‍वीकृति प्रदान की जावेगी एवं कार्य कब तक प्रारंभ किया जायेगा?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हां (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में कार्यालय प्रमुख अभियन्‍ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्‍वयन इकाई, भोपाल द्वारा पत्र क्र. एफ-30/सं.वि./रवीन्‍द्रनाथ टैगोर सांस्‍कृतिक सभागार/रायसेन/कार्य-3/प्र.अ./भवन/585 दिनांक 06.10.2023 के माध्‍यम से ''रायसेन जिला मुख्‍यालय में रवीन्‍द्रनाथ टैगोर सांस्‍कृतिक सभागार इत्‍यादि के निर्माण कार्य'' की प्रशासकीय स्‍वीकृति हेतु राशि रू. 1995.79 लाख का प्रथम स्‍तरीय विस्‍तृत प्राक्‍कलन प्रेषित किया गया था। उपरोक्‍तानुसार प्राप्‍त राशि रूपये 1995.79 लाख का विस्‍तृत प्राक्‍कलन भारत सरकार, संस्‍कृति मंत्रालय की ''टैगोर कल्‍चरल कॉम्‍पलेक्‍स'' (टी.सी.सी.) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राशि रू. 15.00 करोड़ की सीमा तक संशोधित कराया जाकर उपलब्‍ध कराये जाने हेतु संचालनालय द्वारा पत्र क्र. 2584/सं.स./‍भवन-भूमि/2023 दिनांक 13.10.2023 के माध्‍यम से लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) भोपाल को लेख किया गया है. शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जिला चिकित्‍सालय बालाघाट में किये गये निर्माण कार्य

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

118. ( क्र. 1139 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय चिकित्‍सालय बालाघाट में वर्ष 2020 में लॉन्‍ड्री का ठेका हेतु प्रकाशित एवं ऑनलाइन की गई निविदा की प्रति, निविदा की शर्तें, तुलनात्‍मक विवरण एवं प्रसारित कार्य आदेश एवं स्‍वीकृत निविदाकार द्वारा जमा रखी गई? सुरक्षा निधि किस बैंक खाते में है? उसकी प्रति देवें। उक्‍त प्रसारित निविदा की शर्तों में 300 बिस्‍तर अस्‍पताल में साफ सफाई ठेके का 1 वर्ष का अनुभव क्‍या विभाग द्वारा तय की गई शर्त है? यदि नहीं तो जिम्‍मेदार के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ख) जिला चिकित्‍सालय बालाघाट में वर्ष 2020 से दिसम्‍बर 2023 तक भर्ती मरीजों की संख्‍या वार्डवार देवें एवं वार्ड इंचार्ज सिस्‍टर द्वारा लॉन्‍ड्री कार्य हेतु लॉन्‍ड्री ठेकेदार को दिए गए चादर कंबल पिलो आदि हेतु संधारित पंजी की छायाप्रति प्रतिमाह लॉन्‍ड्री कार्य का बिल की प्रति एवं कार्यालय द्वारा किए गए भुगतान की माहवार जानकारी देवें। (ग) क्‍या जितने मरीज वार्ड में भर्ती नहीं हुए जितना काम लॉन्‍ड्री को दिया नहीं गया उसे कई गुना अनुपात का राशि का बिल बढ़ा-चढ़ाकर ठेकेदार द्वारा लाखों रूपए का गबन किया गया? (घ) क्‍या वर्ष 2020 में लॉन्‍ड्री का काम करने के लिए अस्‍पताल की जिस बिल्डिंग में ठेकेदार द्वारा अपनी प्राइवेट मशीन स्‍थापित की गई थी, उसके रिनोवेशन में रोगी कल्‍याण समिति और जिला योजना समिति से रूपये 8,00,000/- का कार्य कराया गया था? यदि हां तो नई बिल्डिंग बनने पर ठेकेदार द्वारा अपनी मशीन स्‍थापित करने के पश्‍चात इस रिनोवेशन की गई बिल्डिंग को डिस्‍मेंटल कर उसकी समस्‍त सामग्री ठेकेदार ने बेच दिया एवं जब तक इस बिल्डिंग में कार्य करते रहे इलेक्ट्रिक और पानी का उपयोग अस्‍पताल से कर लाखों का अपव्‍यय हुआ इसके लिए विभाग ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही कर आशा सामाजिक संस्‍था बालाघाट को कब तक ब्‍लैक लिस्‍टेड करेगी? इस फर्जीवाड़े के विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज किया जावेगा? यदि हां तो कब तक? नहीं तो क्‍यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बालाघाट जिले के अधिकारियों को वाहन सुविधा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

119. ( क्र. 1159 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में किस-किस अधिकारी को भ्रमण हेतु वाहन उपलब्ध कराया गया? विगत 3 वर्षों में कुल कितने वाहन अनुबंधित किये गये वाहन की आर.सी. बुक, गाड़ी के बीमा दस्तावेज, वाहन मालिक का नाम सहित वाहन के पी.यू.सी./फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) समस्त अनुबंधित किये गये वाहनों के भुगतान का विवरण उपलब्‍ध कराएं। (ग) क्या प्रत्येक वाहन की लॉकबुक तैयार की गई है? यदि हाँ तो विगत तीन वर्षों के भ्रमण किये गये किलो मीटर का विवरण दें। (घ) अनुबंधित किये जाने वाले वाहनों के संबंध में शासन से जारी नियमावली/दिशा निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें? क्या यह सही है कि जारी निर्देश के आधार पर कार्य नहीं किया गया एवं नियमों के विरूद्ध वाहन अनुबंधित किये गए? यदि हाँ तो दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी? क्या यह सही है कि बालाघाट जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों में वाहन लगाये गये हैं उसकी भी जानकारी उपलब्ध करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है(ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' में समाहित है                                                  (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' में समाहित है


चिकित्‍सा संस्‍थानों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

120. ( क्र. 1189 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में शासकीय रूप से संचालित सभी चिकित्सा संस्थानों की जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें एवं उक्त सभी संस्थानों में स्वीकृत पदों की एवं भरे हुए पदों एवं रिक्त पदों की भी पृथक-पृथक जानकारी उनके नाम, पदनाम सहित अद्यतन रूप से उपलब्ध करावें। (ख) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में विभागीय रूप से एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की जानकारी में कितने अशासकीय चिकित्सा संस्थान, अस्पताल, रिसर्च सेन्टर, निजी मेडिकल क्लीनिक संचालित है उनके नाम, पते एवं उन्हें विभागीय रूप से उक्त अशासकीय चिकित्सा संस्थानों को संचालित करने की दी गई अनुमति आदेशों का विवरण उपलब्ध करावें एवं उक्त संस्थानों में निजी प्रैक्टिस में संलग्न डॉक्टरों के नाम, उनका मेडिकल काउंसिल में दर्ज रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित सम्पूर्ण सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित शासकीय चिकित्सा संस्थानों में मरीजों को देखने हेतु जो ओ.पी.डी. समय निर्धारित किया गया है उक्त समय की जानकारी देवें एवं उक्त अस्पतालों के खुलने एवं बंद होने के समय की भी जानकारी उपलब्ध करावें तथा उक्त संस्थानों में पदस्थ डॉक्टरों एवं अन्य नर्सिंग स्टॉफ, कर्मचारी कहां-कहां निवास करते हैं? उसकी भी जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें।                                                                (घ) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत डॉक्टर एवं अन्य स्‍टॉफ जो कि स्थापित चिकित्सा संस्थान के क्षेत्र में निवास नहीं करते हुए अन्यत्र निवास करने वाले एवं समय पर ओ.पी.डी. में नहीं बैठने वाले डॉक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु उच्च स्तरीय जांच आदेशित करेंगे? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं? जानकारी देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) शासकीय चिकित्‍सा संस्‍थानों में मरीजों को देखने हेतु ओ.पी.डी. समय प्रात: 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक एवं सांय 05:00 बजे से 06 बजे तक का है रविवार को ओ.पी.डी. नहीं खोली जाती है, अन्‍य आकस्मिक सेवाएं सुचारू रूप से संचालित रहती है एवं उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों का खुलने का समय प्रात: 09:00 बजे से साय: 04:00 बजे तक है। नियमित पदों पर कार्यरत डॉक्‍टरों एवं नर्सिंग स्टॉफ, कर्मचारियों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है एवं संविदा पर कार्यरत की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) सैलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत समस्‍त अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित मुख्‍यालय पर निवास कर अपनी सेवाएं संचालित कर रहे है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रतलाम जिले के स्‍कूलों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

121. ( क्र. 1190 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सैलाना अन्तर्गत कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल कहाँ-कहाँ संचालित हो रहे हैं तथा उक्त स्कूल संचालन हेतु जो भवन जिस वर्ष में निर्मित किये गये हैं उसकी जानकारी पृथक-पृथक स्कूलवार देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित स्कूलों में से कितने स्कूल भवन विहिन होकर निजी किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं अथवा एक ही शासकीय स्कूल भवन में संचालित हो रहे है? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें एवं उक्त स्कूलों में कक्षा लगने का समय क्या-क्या निर्धारित है तथा उक्‍त स्कूल में कार्यरत सभी शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध करावें एवं कितने पद रिक्त हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित स्कूलों में विगत 5 वर्षों में तो मरम्मत के कार्य एवं रंगाई-पुताई के कार्य कितनी-कितनी राशि के कराये गये है उनकी पृथक-पृथक स्कूलवार जानकारी एवं कराये गये कार्यों की जानकारी एवं व्यय की गई राशि की जानकारी सहित उपलब्ध करावें? (घ) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित सभी स्कूलों की वास्तविक भौतिक स्थिति/निर्माण मरम्मत कार्य, पुताई कार्य में हुये भ्रष्टाचार की जाँच कराने हेतु आदेश जारी करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सैलाना अंतर्गत 499 प्राथमिक, 52 माध्‍यमिक एवं 93 एकीकृत कुल 644 शालाएं संचालित है। शाला संचालन स्‍थल, निर्मित भवन का वर्ष की शालावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों की संख्‍या-44 है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार(ख) उत्‍तरांश (क) में उल्‍लेखित स्‍कूलों में से 02 शालाएं निजी किराये के भवन में संचालित हो रही है। शालावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार(ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित स्‍कूलों में विगत 05 वर्षों में कराये गए मरम्‍मत कार्य, स्‍वीकृत राशि, व्‍यय राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार(घ) कार्यालयीन अभिलेख अनुसार कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सामुदायिक भवन का निर्माण

[राजस्व]

122. ( क्र. 1202 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या तहसील जतारा की ग्राम पंचायत बल्‍देवपुरा में शासकीय आबादी की भूमि खसरा क्रमांक 115/10 के शेष भाग पर ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा शासकीय सामुदायिक भवन का निर्माण किये जाने प्रशासकीय स्‍वीकृती करा ली गई थी, परन्‍तु हल्‍का पटवारी द्वारा दिनांक 04.01.2024 को दिये गये प्रतिवेदन में उल्‍लेख किया है कि खसरा नं. 115/10 आबादी में स्‍वामित्‍व योजना में दिये गये पट्टों के बाद कोई रिक्‍त भूमि नहीं है एवं सामुदायिक भवन 115/10 में वन से विवाद उत्‍पन्‍न हो सकता है। इसलिये उक्‍त खसरा क्रमांक 115/10 का कुल रकबा कितना है स्‍वामित्‍व के पट्टे कब्‍जे के आधार पर दिये गये, कितने रकबे के पट्टे जारी किये गये, किस दिनांक को दिये गये? सम्‍पूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) क्‍या पटवारी द्वारा जानबूझकर शासकीय भवन को नहीं बनने जैसा कृत्‍य किया है और पट्टे दिये जाने के बाद यदि रकबा शेष बचता है तो इसकी मौके पर नाप-तौल एस.डी.एम., एस.एल.आर. के समक्ष करायेंगे क्‍या यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) क्‍या शासकीय भवन बनाने हेतु एवं ग्राम विकास के तहत पट्टे निरस्‍त नहीं किये जा सकते? यदि हां तो कब किये जावेंगे यदि नहीं तो क्‍यों? क्‍या जानबूझकर एवं भ्रष्‍टाचार की वजह से हल्‍का पटवारी शासन के कार्य में रूकावट डाल रहे हल्‍का पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों कारण स्‍पष्‍ट करें? (घ) क्‍या ग्राम बल्‍देवपुरा की बसाहट से लगी हुई एक मात्र यही शासकीय भूमि है जिस पर सामुदायिक भवन निर्माण होना है और अन्‍य शासकीय भूमि दूर होने पर ग्रामवासियों को सामुदायिक भवन का लाभ दृष्टिकोण में रखते हुए तत्‍काल सामुदायिक निर्माण कराये जाने के आदेश जारी करेंगे क्‍या यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तहसील जतारा अंतर्गत ग्राम पंचायत बल्देवपुरा की आबादी भूमि खसरा नबंर 115/10 का कुल रकबा 0.154 हेक्टेयर है, जिसमें स्वामित्व योजना (आबादी सर्वे) अन्तर्गत आबादी भूमि पर कब्जा के आधार पर सम्पूर्ण रकबा 0.154 हेक्‍टेयर भूमि पर म.प्र. भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 के तहत भूमि स्वामी अधिकार प्रदाय किये गये है एवं रास्ता प्रदाय की गई है। जो कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 495/अ-3/2021-2022 के तहत दिनांक 09.08.2023 को पारित आदेश के अनुसार दिये गये है। (ख) '' जी नहीं '' ग्राम पंचायत बल्देवपुरा की आबादी भूमि खसरा नंबर 115/10 रकबा 0.154 हेक्‍टेयर में स्वामित्व योजना अंतर्गत भूमि स्वामी अधिकार दिये जाने के साथ-साथ रास्ता को छोड़कर इस खसरा नंबर में शेष रकबा नहीं बचता है। अतः जांच (माप) की आवश्यकता नहीं है। (ग) ग्राम पंचायत बल्‍देवपुरा में स्‍वामित्‍व योजना अंतर्गत आबादी की समस्‍त भूमि पर कब्‍जा के आधार पर शासन के आदेशानुसार भूमि स्वामी अधिकार दिये गये है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (घ) ग्राम पंचायत वल्देवपुरा की आबादी बसाहट से लगी हुई अन्य शासकीय भूमि खसरा नंबर 117/4 रकबा 0.307 हेक्टेयर खसरा नंबर 377 रकबा 1.185 हेक्टेयर एवं 378 रकबा 0.619 हेक्टेयर भूमि है जो बसाहट से लगी हुई भूमि है। उक्त खसरा नम्बरों में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि रिक्त पड़ी हुई है। शेष प्रश्‍नांश इस विभाग से संबंधित नहीं है।

उप स्‍वास्‍‍थ्‍य केन्‍द्रों के आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

123. ( क्र. 1203 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी द्वारा जिले टीकमगढ़ सहित खरगापुर विधानसभा में कई अस्‍पतालों पर भृत्‍य की भर्ती आउटसोर्स के अंतर्गत किसी कम्‍पनी या संगठन को ठेका देकर की गई है जिसमें खरगापुर विधानसभा के सम्‍पूर्ण अस्‍पतालों में उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में जैसे बल्‍देवगढ़, पलेरा, खरगापुर, सरकनपुर, हटा, सुजानपुरा, देरी, कुड़ीला, बनपुरा वुर्जुग में कहां कहां आउटसोर्स से कर्मचारी रखे गये की सम्‍पूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) क्‍या कुछ नर्सें अस्‍पतालों में समय से कार्य पर नहीं आती हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर कार्य करने नहीं जाती हैं? क्‍या सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया? यदि हां तो कब-कब किया गया? सम्‍पूर्ण जानकारी दें। (ग) क्‍या खरगापुर, पलेरा, बल्‍देवगढ़ में महिला नसबंदी के दौरान महिलाओं को भर्ती होने तक के लिए पलंग भी उपलब्‍ध नहीं हो पाये? पलेरा, खरगापुर, बल्‍देवगढ़, अस्‍पताल में कितने पलंग गद्दे आदि हैं सम्‍पूर्ण जानकारी दें तथा नये पलंग, गद्दे, तकिया, चादर खरीदे जाने या कहां से प्राप्‍त होंगे की सम्‍पूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करायें। (घ) क्‍या स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा यह तैयारी नहीं की जाती है कि कोई आपातकालीन बीमारी क्षेत्र में फैल जाये या कुत्‍ते के काटे जाने पर लगने वाले इंजेक्‍शन, सांप के काटे जाने वाले इंजेक्‍शन या अन्‍य गंभीर बीमारी की दवा खरगापुर, बल्‍देवगढ़, पलेरा अस्‍पताल पर प्राप्त नहीं होते हैं तो उसकी व्‍यवस्‍था कब तक करा दी जावेगी जानकारी प्रदाय करें तथा खरगापुर, पलेरा, बल्‍देवगढ़ अस्‍पताल में शव वाहन है या नहीं यदि है तो किस हालत में सम्‍पूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करायें तथा शव विच्‍छेदन किये जाने हेतु अच्‍छे स्‍थान पर व्‍यवस्‍था है अथवा नहीं सारी जानकारी उपलब्‍ध करायेंगे?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी नहीं। पलेरा में 30 पलंग गद्दे, खरगापुर में 30 पलंग गद्दे एवं बल्‍देवगढ़ में 40 पलंग गद्दे, उपलब्‍ध है। नये पलंग, गद्दे, तकिया, चादर आदि की प्रदायगी मध्‍यप्रदेश पब्लिक हेल्‍थ कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा की जाती है। (घ) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। जी हाँ।

परिशिष्ट - "सत्‍तर"

 

अस्‍पताल भवनों का घटिया निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

124. ( क्र. 1243 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत पांच वर्षों में सिलवानी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में कहां-कहां नवीन भवन/निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये गये, विवरण दें। संस्‍थावार निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति बतावें। इस अवधि में स्‍वीकृत प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र व अन्‍य भवनों के निर्माण की पूर्णता/अपूर्णता का विवरण दें। (ख) सिलवानी एवं बेगमगंज के सिविल अस्‍पताल में विगत पांच वर्षों में भवन निर्माण व अधोसंरचना विकास के क्‍या-क्‍या कार्य कितनी लागत के स्वीकृत किये गये हैं? विवरण दें व बतावें कि गुणवत्ताहीन कार्य हेतु कौन जिम्मेदार है? क्‍या उक्त अवधि में किये गये निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय तकनीकी जाँच कराई जाकर घटिया निर्माण करने वाली एजेंसियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्यों?                                                            (ग) मरखेड़ा टप्पा तह. बेगमगंज में हाल ही में निर्मित/निर्माणाधीन अस्‍पताल भवन के घटिया/ निर्माण के दोषियों पर जांचकर क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) विगत पांच वर्षों में सिलवानी विधानसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है प्रश्‍न भाग के शेष उत्तर की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' में समाहित है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है किये गये कार्य गुणवत्तापूर्ण है। कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संभाग भोपाल द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया हैजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) ग्राम मरखेड़ा टप्पा तहसील बेगमगंज में निर्मित/निर्माणाधीन अस्पताल भवन का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण किया गया, जांच रिपोर्ट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मंदिरों का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

125. ( क्र. 1245 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र आगर जिला आगर-मालवा में कितने शासन संधारित मंदिर है जिनके नाम से जमीन एवं पुजारी नियुक्‍त है? विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार के प्रस्‍ताव धर्मस्‍व विभाग में स्‍वीकृति हेतु लंबित है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्‍त मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु कब तक राशि स्‍वीकृत की जावेंगी? (ग) आगर-मालवा जिले में प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर पर बाबा बैजनाथ लोक निर्माण की योजना में वर्तमान में क्‍या कदम उठाये जा रहे है एवं बाबा बैजनाथ लोक का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? वर्तमान में बाबा बैजनाथ मंदिर के सौन्‍दर्यीकरण का कार्य किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है एवं कितनी     समय-सीमा में कार्य पूर्ण करना है?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) कुल 389 शासन संधारित मंदिर है जिसमें से 317 मंदिर के नाम से जमीन है, 209 पर पुजारी नियुक्‍त है। 05 प्रस्‍ताव स्‍वीकृति हेतु लंबित है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) मंदिर के समीप सामुदायिक व जन उपयोगी सुविधाओं के विकास हेतु राशि रूपये 18.90 करोड़ का कार्य किया जा रहा है तथा बाबा बैजनाथ लोक का निर्माण 24 माह तक पूर्ण कर लिया जावेंगा। मेसर्स ओम प्रकाश माहेश्‍वरी द्वारा कार्य किया जा रहा है। दिनांक 29/01/2026 तक कार्य पूर्ण किया जाना है।

अस्‍पताल में डॉक्‍टरों की कमी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

126. ( क्र. 1247 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला आगर मालवा अंतर्गत सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में कितने सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? कितने अस्पतालों में कितने-कितने डॉक्टर सहित स्‍टॉफ के पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में कौन-कौन से अस्पताल में पदस्थ होकर सेवाएं दे रहे हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उपरोक्त अस्पतालों में स्वीकृत पद अनुसार कितने पद रिक्त हैं? डॉक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित अस्पतालों में कितने अस्पतालों में ऐसे कितने केस विगत एक वर्ष में आये हैं, जिसमें मरीज/प्रसूता को बाहर रेफर करना पड़ा?

 उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जिला आगर मालवा अंतर्गत सुसनेर विधान सभा क्षेत्र में 02 सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्‍वीकृत नहीं, 38 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है।                                                                           (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। रिक्‍त पदों की पूर्ति म.प्र. लोक सेवा आयोग से नियमित, राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन से संविदा ‍नियुक्‍ती एवं बंधपत्र चिकित्‍सकों को नियुक्‍ती निरंतर जारी हैं, निश्‍चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं हैं। (ग) विगत 01 वर्ष में 02 स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं से 650 रोगियों/618 प्रसूताओं को उच्‍च स्‍तरीय स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में उपचार हेतु रेफर किया गया।

सी.पी.सी.टी. परीक्षा फेल पटवारियों से कार्य लिया जाना

[राजस्व]

127. ( क्र. 1256 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. ग्वालियर के पत्र क्र. 289/स्था-एक/पटवारी/30409/2023 ग्वालियर दिनांक 15.03.23 को जो पत्र व्यवहार किया गया है, उसमें क्या कार्यवाही संपादित होना है पत्र की प्रति सहित गोशवारा बनाकर जिलेवार बताये? (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में क्या बिना सी.पी.सी.टी. के इतने दिनों से इनसे तकनीकी कार्य लिया जा रहा था? सी.पी.सी.टी. परीक्षा बिना कैसे यह पीईबी/व्यापम की परीक्षा में उत्तीर्ण हुये है? परीक्षार्थियों के चयन उपरांत जमा कराये गये समस्त दस्तावेजों का विवरण गोशवारा बनाकर बताये? (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु विभाग ने कितना समय/अवसर इन पटवारियों को दिया था? समयावधि पूर्ण होने पर विभाग के किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संबंधितों को दस्तावेज जमा कराने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था? दस्तावेज प्राप्त नहीं होने पर विभाग ने कब और क्या कार्यवाही की? (घ) क्या पटवारियों के स्थानांतरण हेतु राज्य शासन के नियम 3 वर्ष उपरांत स्थानांतरण का पालन किया जाता है? 20 मार्च, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने स्थानांतरण किये गये है कारण सहित बताये। अम्बाह विधानसभा में कितने पटवारी कब से पदस्‍थ है इनका स्‍थानांतरण कब तक किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. ग्वालियर के पत्र क्रमांक 238/स्था-एक/पटवारी/30409/2023 ग्वालियर दिनांक 15.03.2023 द्वारा प्रदेश के सभी जिलों को जिन पटवारियों ने निर्धारित समयावधि में CPCT परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट''''अनुसार है। सभी जिलों को निर्देशित करने से जिलेवार गोशवारा बनाने का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ख) जी हाँ। CPCT परीक्षा के उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण होने का संबंध पीईबी/व्यापम द्वारा आयोजित पटवारी परीक्षा में सम्मिलित/उत्तीर्ण होने से नहीं है। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यार्थी को पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 की विज्ञप्ति का अध्याय-1 की कण्डिका 5 से 9 की शर्तों के अनुसार पात्र होना अनिवार्य है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 की विज्ञप्ति का अध्याय-1 की कण्डिका 05 अनुसार चयन उपरान्त परिवीक्षा अवधि एवं CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 02 वर्ष का समय निर्धारित है। परीक्षार्थियों के चयन उपरांत जमा कराये गये समस्त दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है-      1- शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज। 2- आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र/दसवीं बोर्ड प्रमाण पत्र। 3- मूल निवासी प्रमाण पत्र। 4- जाति प्रमाण पत्र। 5- आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र।      6- भूतपूर्व सैनिक द्वारा भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र। 7- चरित्र प्रमाण पत्र। 8- फिटनेश प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी। (ग) पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 की विज्ञप्ति का अध्याय-1 की कण्डिका 05 अनुसार चयन उपरान्त परिवीक्षा अवधि एवं CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 02 वर्ष का समय निर्धारित है। कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख के पत्र क्रमांक 1225/स्था.एक/पटवारी/30409/2020 दिनांक 04.08.2020 द्वारा कोरोना महामारी के कारण CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 01 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट '''' अनुसार है समयावधि पूर्ण होने पर कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख के पत्र क्रमांक 238/स्था-एक/पटवारी/30409/2023 ग्वालियर दिनांक 15.03.2023 द्वारा सभी जिलों को जिन पटवारियों ने निर्धारित समयावधि में CPCT परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। (घ) जी हाँ। पटवारी पद जिला स्तरीय पद होने से प्रदेश के सभी जिलों में 20 मार्च 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक 4172 पटवारियों के जिले के भीतर स्थान्तरण प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन उपरान्त किये गये है। अम्बाह विधानसभा अन्तर्गत तहसील अम्बाह में 53 एवं तहसील पोरसा में 49 पटवारी पदस्थ है। आगामी स्थानान्तरण नीति के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - "इकहत्तर"

चिकित्‍सालयों में उपचार की कार्योत्‍तर स्‍वीकृति में विलंब

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

128. ( क्र. 1257 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 मार्च, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक भोपाल के अन्तर्गत क्या शासकीय सेवकों एवं आश्रितों को राज्य के अंदर/बाहर निजी चिकित्सालयों में उपचार के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है? (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु कितने कार्यालय है? उनमें कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ कब से एक ही स्थान पर है तथा उनकी योग्यता एवं कार्य आवंटन के आधार पर संपूर्ण जानकारी का गोशवारा बनाकर पृथक-पृथक बताये? (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में कार्योत्तर स्वीकृति के नियम क्या है? इसकी बैठक एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार करने के नियम है? बैठक में किस-किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित होते हैं? उपरोक्त अवधि में कितने प्रकरण किस विभाग से कब, कितनी राशि के प्राप्त हुये हैं? प्रकरण प्राप्ति से कितने दिवस में उनका निराकरण करना अनिवार्य है? सहित संपूर्ण जानकारी का गोशवारा बनाकर कार्यालयवार पृथक-पृथक बताये। (घ) उपरोक्त के अनुक्रम में प्रकरण में विलंब होने की स्थिति में विभाग में कौन जिम्मेदार है? उन पर कब और क्या कार्यवाही की जायेगी? (ड.) राज्य के भीतर एवं बाहर चिन्हित चिकित्सालयों की सूची संपर्क नं. सहित उपलब्ध कराये?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। दिनांक 20 मार्च, 2020 से दिनांक 02 अगस्‍त 2022 तक भोपाल के अंतर्गत शासकीय सेवकों एवं आश्रितों को राज्‍य के अंदर/बाहर निजी चिकित्‍सालयों में उपचार के उपरान्‍त कार्योत्‍तर स्‍वीकृति ''म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्‍सा परिचर्या) नियम, 1958'' अंतर्गत एवं दिनांक 03 अगस्‍त, 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक ''म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्‍सा परिचर्या) नियम, 2022'' अंतर्गत विहित प्रावधान अनुसार कार्योत्‍तर स्‍वीकृति की आवश्‍यकता होती है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित उत्‍तर के तारतम्‍य में कार्योत्‍तर स्‍वीकृति हेतु अधिकृत कार्यालयों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। तदानुसार वर्णित कार्यालयों में पदस्‍थ अधिकारी/कर्मचारियों की योग्‍यता एवं कार्य आवंटन आधारित  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) कार्योत्‍तर स्‍वीकृति के नियम की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' पर है। मध्‍यप्रदेश शासन, चिकित्‍सा शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-4-23/2013/2/पचपन, दिनांक 28/05/2013 अनुसार संभाग स्‍तरीय कार्योत्‍तर समिति की बैठक प्रत्‍येक माह की एक से दस तारीख के बीच अनिवार्यत: आयोजित की जावेगी तथा बैठक में अद्यतन सभी प्रकरणों पर विचार किया जाएगा। उक्‍त समिति की बैठक आवश्‍यकता अनुसार एक माह में एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकेगी। कार्योत्‍तर समिति की बैठक में मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्‍सा परिचर्या) नियम, 1958 एवं मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्‍सा परिचर्या) नियम, 2022 अनुसार विहित समिति की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। प्रश्‍नांकित अवधि में प्राप्‍त प्रकरणों की विभागवार  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। प्रकरण प्राप्ति के उपरान्‍त निराकरण संबंधी अवधि का विवरण प्रश्‍नांश के प्रथम भाग में उल्‍लेखित है। (घ) विभाग द्वारा चिकित्‍सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों का निराकरण सम्‍पूर्ण परीक्षक उपरान्‍त बिना विलंब के किया जाता है। शासन के प्रचलित नियमानुसार यदि प्रस्‍तुत देयक में कमी परिलक्षित होती है तो यथोचित स्‍तर से कमी की पूर्ति हेतु कर्मचारी के मूल विभाग को प्रेषित की यह मंशा है कि चिकित्‍सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में समुचित परीक्षण उपरान्‍त प्रकरण का निराकरण बिना विलंब के सुनिश्चित हो। चिकित्‍सा प्रतिपूर्ति देयकों में कम परिलक्षित होने पर कमी की पूर्ति हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा मूल विभाग को देयकों का प्रे‍षण किया जाता है। अत: विलंब हेतु कोई जिम्‍मेदार नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                           (ड.) राज्‍य के भीतर एवं बाहर चिन्हित चिकित्‍सालयों की सूची संपर्क नम्‍बर सहित क्रमश: जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं ''' अनुसार है।

मध्‍यप्रदेश में शासकीय व अशासकीय नर्सिंग कॉलेज

[चिकित्सा शिक्षा]

129. ( क्र. 1258 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शासकीय व अशासकीय मान्यता प्राप्त कितने-कितने नर्सिंग कॉलेज संचालित है? कृपया सूची उपलब्ध करावें? (ख) किन-किन शासकीय व अशासकीय नर्सिंग कालेजों की वैधानिक मान्यता निरस्त की गई है तथा मान्यता निरस्त करने के बाद   कितने-कितने कालेजों को पुनः वैधानिक मान्यता वापस से प्रदान की गई है? कृपया सूची उपलब्ध करावें? (ग) वर्ष 2022-2023 एवं 2024 में उक्त शासकीय मान्यता प्राप्त नर्सिंग कालेजों में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के प्रवेश के लिए आरक्षण नियमों के तहत प्रवेश दिए गये हैं? कृपया छात्र/छात्राओं की सूची कॉलेजवार उपलब्ध करावें? (घ) उक्त शासकीय मान्यता प्राप्त नर्सिंग कालेजों में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को आरक्षित सीटों पर यदि दूसरे वर्ग (सामान्य या ओ.बी.सी.) के छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया हो तो कृपया उसकी सूची कारण सहित उपलब्ध करावें? (ड.) मध्यप्रदेश में अशासकीय मान्यता प्राप्त नर्सिंग कालेजों में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए सीटों में आरक्षण एवं छात्र/छात्राओं के लिए शुल्क रियायत एवं छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) के क्या-क्या प्रावधान है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रदेश में 25 शासकीय एवं 485 अशासकीय संस्‍थाओं को वर्ष 2022-23 में मान्‍यता दी गई थीजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 20 अशासकीय नर्सिंग कॉलेज की मान्‍यता निरस्‍त की गई हैजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। मान्‍यता निरस्‍त करने के उपरांत शैक्षणिक सत्र में किसी नर्सिंग कॉलेज को पुन: मान्‍यता कौंसिल द्वारा प्रदान नहीं की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2022-2023 एवं 2024 में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं के प्रवेश नहीं हुए है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) अशासकीय मान्‍यता प्राप्‍त नर्सिंग कालेजों में सीटों के आरक्षण के संबंध में नियम नहीं है तथा छात्र-छात्राओं को आदिम जाति विभाग द्वारा स्‍कॉलरशिप प्रदाय की जाती है।

बरगी को पूर्णकालिक तहसील बनाया जाना

[राजस्व]

130. ( क्र. 1284 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) जिला जबलपुर की बरगी को पूर्णकालिक तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव विभाग को कब प्राप्त हुआ है? (ख) विधानसभा ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 139, दिनांक 20.12.22 के जवाब में माननीय तत्कालीन विभागीय मंत्री जी ने उक्त प्रस्ताव पर शीघ्र, अतिशीघ्र कार्यवाही करते हुए जल्द ही कैबिनेट में ले जाने की बात कही थी? यदि हां, तो उक्त दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक की गई अतिशीघ्रता वाली कार्यवाहियों से अवगत कराते हुए की गई कार्यवाही का विवरण दें। (ग) उक्त प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में भेजे जाने हेतु विभाग द्वारा कब-कब शासन को लेख किया गया है? यदि नहीं भेजा गया तो क्यों नहीं? शासन द्वारा क्या प्रति उत्तर दिया गया है? उक्त प्रस्ताव को आज दिनांक तक कितनी बार कैबिनेट की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है? (घ) उपरोक्त प्रश्‍नांकित बरगी तहसील का गठन क्यों नहीं किया जा रहा? कब तक किया जाना संभव है? अनुमानित समय-सीमा बताई जायें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) कलेक्‍टर जबलपुर के पत्र दिनांक 03.09.2019 के द्वारा बरगी को तहसील बनाये जाने का प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुआ है। (ख) विधानसभा ध्‍यानाकर्षण सूचना क्रमाकं 139, दिनांक 20.12.22 के संबंध में बरगी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने संबंधी प्रकरण को मंत्रि-परिषद् के समक्ष रखा जाना प्रावधानित होने का उल्‍लेख किया गया था। प्रकरण के संबंध में कार्यवाही परिक्षाणाधीन है। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

गोठान व गोचर भूमि पर अतिक्रमण

[राजस्व]

131. ( क्र. 1285 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) जिला जबलपुर के ग्राम पंचायत नान्हाखेड़ा के ग्राम सिवनी टोला में गोठान व गोचर की भूमि पर से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा है? (ख) उक्त भूमि पर अतिक्रमण किस-किस के द्वारा किया गया है? अतिक्रमण हटाये जाने हेतु कब-कब, किस-किस को नोटिस देकर हटाने का लेख किया गया है? नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त अतिक्रमण कब तक हटाया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला जबलपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत नान्हाखेड़ा के ग्राम सिवनी टोला की शासकीय भूमि पर अवैधानिक रूप से अतिक्रमण किया गया है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। (ख) उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमणकर्ताओं की प्रकरणवार सूची संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। न्यायालय तहसीलदार जबलपुर के द्वारा 1 लगायत 8 तक के अतिक्रमणकर्ताओं को संहिता की धारा 248 के तहत नोटिस जारी कर अनावेदकगणों से जवाब चाहा गया है। न्‍यायालयीन प्रक्रिया के अध्‍याधीन है। (ग) न्‍यायालयीन प्रक्रिया के अध्‍याधीन है।

परिशिष्ट - "बहत्‍तर"

रिक्‍त पदों की पूर्ति एवं भवनों का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

132. ( क्र. 1295 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक जिले में रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु स्‍वास्‍थ्‍य भवनों के लिए भवन राशि स्‍वीकृति हेतु एवं नवीन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र खोले जाने के लिए प्रश्‍नकर्ता द्वारा कौन-कौन से प्रश्‍न क्रमांक के माध्‍यम से   कब-कब प्रश्‍न किए गए हैं? कृपया संपूर्ण जानकारी देते हुए यह भी बताएं कि प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही शासन से जिले से विभाग द्वारा की गई है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा क्षेत्र में कहां-कहां प्रश्‍न दिनांक तक चिकित्‍सकों के एवं अन्‍य स्‍टॉफ के रिक्‍त पद हैं एवं यह कब तक रिक्‍त पद भरे जावेंगे। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि सिविल हॉस्पिटल जतारा, सी.एच.सी. लिधौरा एवं बम्‍हौरीकलां, पी.एच.सी. चंदेरा, जरूआ, कछौराखास, बराना (थर) एवं स्‍यावनी में जो पी.एच.सी. हैं वहां क्‍या स्‍टॉफ पर्याप्‍त है? अगर नहीं तो वहां कितना-कितना स्‍टॉफ होना चाहिए और प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस से    कौन-कौन से पद भरे हैं? रिक्‍त पदों को क्‍या शासन प्राथमिकता के आधार पर भरेगा तो कब तक और नहीं तो क्‍यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,कर्मचारी चयन मण्डल तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से रिक्त पदों की पूर्ति सतत् प्रक्रिया के तहत की जाती है,निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन मण्डल एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से नियमित प्रक्रिया के तहत डॉक्टर एवं पैरामेडिकल संवर्ग के कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जतारा तहसील के निकट के ग्रामों को तहसील जतारा में जोड़ा जाना

[राजस्व]

133. ( क्र. 1296 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) क्‍या टीकमगढ़ जिले के जतारा तहसील के निकट के गांवों को पूर्व की भांति यथावत रखने बावत् प्रश्‍न क्र. 3615 दिनांक 17.03.2022 प्रश्‍नकर्ता के द्वारा प्रश्‍न किया गया था? (ख) क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा के आधार पर अभी जिले में तहसीलों, राजस्‍व निरीक्षकों से संबंधित नजदीकी पटवारी हल्‍कों को जोड़कर पुनर्गठन की कार्यवाही की जा रही है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि कब तक जतारा तहसील में पूर्व की भांति सम्मिलित ग्राम कुंवरपुरा, विक्रमपुरा, कमल नगर, चतुरकारी, हण्‍डासागर, चन्‍दैवा खैरा, वैदपुर, हरपुरा, शिवपुरा, चन्‍दपुरा, मधुपुरा, दिगौड़ा तहसील से हटाकर जतारा तहसील में जोड़ दिए जायेंगे? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि कब तक मुख्‍यमंत्री जी के निर्देशों का पालन कराते हुए जतारा तहसील के उपरोक्‍त ग्रामों को जो दिगौड़ा तहसील में चले गए हैं, उन्‍हें पुन: जतारा तहसील में कर दिया जावेगा एवं तहसील दिगौड़ा के पास के ग्रामों को दिगौड़ा में एवं मोहनगढ़ तहसील के पास के ग्रामों को मोहनगढ़ तहसील में जोड़ दिया जावेगा?

 राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।